मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 317]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 6 अक्टूबर 2023- आश्विन 14 , शक 1945
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र . CT- 8-0017-2023 -Sec- 1-पांच- (CT)(43 ) .- राज्य सरकार , मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) अध्यादेश , 2023 (2023 का 2 ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त माने जावेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र. CT - 8-0017-2023-Sec-1-पांच- (CT) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0017-2023 - Sec - 1- पांच- (CT) (43 ) , दिनांक 6 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal, the 6th October 2023
No. CT- 8-0017-2023 - Sec - 1 - V (CT) (43 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 1 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment ) Ordinance , 2023 (2 of 2023 ) , the State Government hereby appoints the 1 day of October, 2023 , as the date on which the provisions of the said Act , shall be deemed to have come into force .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. P. SHRIVASTAVA , Dy. Secy.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.