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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023-आश्विन 14, शक1945
क्रमांक 321]
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्रमांक एफ ए 3-33 / 2017 / 1 / पांच ( 47 ) : मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) और धारा 15 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , जीएसटी परिष्द की सिफारिशों पर , राज्य सरकार , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33 / 2017 / 1 / पांच (42 ) दिनांक 5 अगस्त, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-
641 642
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
उक्त अधिसूचना में,
(i ) अनुसूची IVमें-
(क ) क्रम संख्या 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी , अर्थात;
(2)
(3)
(1)
227क
" विनिर्दिष्टअनुयोज्य दावे ", -
कोई भी अध्याय
स्पष्टीकरणः केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 की धारा 2 ( 102क ) में यथा- परिभाषित विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे से-
( i ) दांव लगाने;
( ii ) कैसिनो;
( iii ) द्यूतक्रीड़ा;
( iv) घुडदौड;
(V) लाटरी; या
(M ) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना ,
में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है । " ;
(ख ) क्रम संख्या 228 और 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
(ii ) स्पष्टीकरण में , खंड ( iv) के पश्चात , निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात;
(V) इस अधिसूचना में जो शब्द प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम ( 2017 का 12 ) , एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम ( 2017 का 13 ) और मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19 ) में परिभाषित किए गए हैं, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में दिए गए हैं। "
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्तूबर , 2023 से प्रवृत्त मानी जावेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर . पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
642(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र. एफ-ए- 3-33-2017-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-33-2017-1- पांच (47) , दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal the 6th October 2023
No. F A 3-33 /2017/1 /V (47) : In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 9 and sub - section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F -A3-33-2017-1 -V (42) Dated 29th June 2017 , namely: -
In the said notification, -
(i) in Schedule IV-
(a) after S. No. 227 and the entries related thereto , the following S. No. and entries shall be inserted , namely: -
(2)
(3)
(1)
"227A
Specified actionable claim;
Any Chapter Explanation: " specified actionable claim " as defined in section 2(102A) of the CGST Act , 2017 means the actionable claim involved in or by way of-
betting;
casinos;
gambling;
horse racing;
lottery; or
online money gaming; " ;
(b) S. No. 228 and 229 and the entries relating theretoshall be omitted .
(ii) in the Explanation , after clause ( iv) , the following clause shall be inserted , namely:
" (v) The words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Central Goods and Service Tax Act , 2017 ( 12 of 2017) , the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 ( 13 of 2017) and the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , shall have the same meanings as assigned to them in those Acts . "
2. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of October , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAV, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.