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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 326]
भोपाल, शक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023- आश्विन 14 , शक 1945
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र.- AGR- 5-0018-2023-Sec-2-चौदह (AGR) - राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक 100/- रुपये पर मंडी फीस की वर्तमान प्रभावी दर 1.50/- रुपये के स्थान पर 1.00/ - रुपये नियत करती है . जिन अधिसूचित कृषि उपजों पर वर्तमान में 1.00/- रुपये या उससे कम मंडी फीस की दर लागू हैं वह यथावत् लागू रहेंगी.
2. मंडी फीस के विभाजन के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे .
3. उक्त दर अधिसूचना जारी होने के दिनांक से लागू होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण भटनागर , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.