Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972..

Published 06 October 2023

Department
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
326
Identifier
in.gazette.madhya.2023-10-06.326.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326]

भोपाल, शक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023- आश्विन 14 , शक 1945

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र.- AGR- 5-0018-2023-Sec-2-चौदह (AGR) - राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित कृषि उपज की कीमत के प्रत्येक 100/- रुपये पर मंडी फीस की वर्तमान प्रभावी दर 1.50/- रुपये के स्थान पर 1.00/ - रुपये नियत करती है . जिन अधिसूचित कृषि उपजों पर वर्तमान में 1.00/- रुपये या उससे कम मंडी फीस की दर लागू हैं वह यथावत् लागू रहेंगी.

2. मंडी फीस के विभाजन के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे .

3. उक्त दर अधिसूचना जारी होने के दिनांक से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरुण भटनागर , उपसचिव.

651

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 October 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-10-06.326.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-10-06.326.Extraordinary.