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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 40, Part Part 1, 06 October 2023

Published 06 October 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
40
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-10-06.40.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023- आश्विन 14 , शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. ई - 1-153-2023-5- एक. श्री सतेन्द्र सिंह, भाप्रसे (2009 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2023

क्र. ई-5-576- आयएएस- लीव- 5- एक. डॉ. राजेश राजौरा , भाप्रसे (1990 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 18 से 29 सितम्बर 2023 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाशं के साथ दिनांक 16 , 17 एवं 30 सितम्बर 2023 एवं दिनांक 01 , 02 अक्टूबर 2023 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

7697

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7698

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2023

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के क्र. ई- 1-162-2023-5- एक. श्री शोभित जैन, भाप्रसे ( 2000 ) , सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग , भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

पूर्व मिलता था.

भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2023

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहीं.

क्र. ई- 5-609- आयएएस लीव- 5-1.- श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे ( 1992 ) , सचिव, मध्यप्रदेश , मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 24 से 28 जुलाई 2023 तक कुल पाँच दिन तथा दिनांक 8से 16 अगस्त 2023 तक कुल नौ दिन का लघुकुत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

क्र. एफ 1 ( ए) 87-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन, सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( शिकायत ) , पु. मु. भोपाल को गृह नगर अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 31 अगस्त 2023 से 22 सितम्बर 2023 तक तेईस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अकेले गृह नगर बैंगलूरू ( कर्नाटक) की यात्रा पर जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पर पर कार्य करती रहती.

(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2023

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 1-139-2023-5- एक. श्री प्रताप नारायण यादव, भाप्रसे (2016 ) , विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2023 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 25-2016- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री नगेन्द्र सिंह, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (का. ब्यव एवं सुरक्षा) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 17 से 31 अगस्त 2023 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. एफ 1 (ए) 90-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन) पु. मु. , भोपाल को निम्नलिखित अवधियों के अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नगेन्द्र सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक (का. ब्यव एवं सुरक्षा ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(1) दिनांक 13 जुलाई 2023 से 14 जुलाई 2023 तक, दो दिवस लघुकृत अवकाश.

(3) अवकाशकाल में श्री नगेन्द्र सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) दिनांक 18 जुलाई 2023 से 1 अगस्त 2023 तक, पन्द्रह दिवस लघुकृत अवकाश.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नगेन्द्र सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(3) दिनांक 14 अगस्त 2023 से 12 सितम्बर 2023 तक, तीस दिवस लघुकृत अवकाश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

(4) दिनांक 13 सितम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक उनपचास दिवस संतान पालन अवकाश.

7699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

2. श्री भोलेशंकर सोनी पिता स्व. श्री गयाप्रसाद सोनी, निवासी-454/2, त्रिमूर्ति नगर, दमोह नाका, जिला- जबलपुर.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2023

3. श्री कमलेश सोनी पिता श्री द्वारका प्रसाद सोनी, निवासी- लक्ष्मीनारायण मंदिर के पीछे , चकराघाट, जिला-सागर.

4. श्री अजय कुमार सोनी पिता श्री रामलालजी सोनी, निवासी- गली नंबर-3, जमींदार कॉलोनी, रामटेकरी, जिला-मंदसौर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.

फा. क्र. 4592-2023-इक्कीस- ब( एक).- राज्यशासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री प्रकाश कुमार उईके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , दमोह का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दमोह के पद से त्याग- पत्र दिनांक 21 जुलाई 2023 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.

भोपाल, दिनांक 26/27 सितम्बर 2023

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023 पंजी. क्र. 4820-2023- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री आशीष ताम्रकार, छठवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा की सेवाएं रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण , क्षेत्रीय पीठ, जबलपुर के पर पद उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक, उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की अवधि के लिए, एतद्द्वारा, प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली को सौंपता है.

क्र. एफ- HOR-03-02-01-23-58.- आवश्यक वस्तुअधिनियम 1955 ( 1955 का 10) की धारा 3 के अधीन जारी बीज नियंत्रण आदेश, 1983 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 05 जनवरी, 2007 में प्रकाशित इस विभाग कीअधिसूचना क्रमांक-6-3-2006-58 दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

संशोधन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक ( 2 ) में शब्द " तीन ( 3 ) वर्षों " के स्थान पर, शब्द " पांच ( 5 ) वर्ष " स्थापित किए जाये.

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2023

Bhopal , Dated 29th September, 2023 क्र. 2354-1576647-2023- बयालीस 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री लालाराम मीना पिता स्व. श्री रामसिंह मीना, निवासी-अंबेडकर कॉलोनी, ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए " मध्यप्रदेश जय मीनेष कल्याण बोर्ड " का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

No. F-HOR- 03-02-01-23-58 .-In exercise of the powers conferred by the Seed Control Order 1983 issued under section 3 of the Essential Commodities Act , 1955 (10 of 1955) , the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. 6-3-2006-58 dated 19th December , 2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 5th January, 2007, namely :-

AMENDMENT

क्र. 2358-1576675-2023- बयालीस- 2.- राज्यशासन, एतद्वारा, श्री दुर्गेश सोनी पिता स्व. श्री शंकरलाल जी सोनी, निवासी वार्ड क्रमांक 13 , हनुमानचौक, रेहटी, जिला सीहोर को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक के लिए " मध्यप्रदेश स्वर्णकला बोर्ड " का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

In the said notification , in serial (2) , for the words "three (3 ) years " , the words " five (5 ) years " shall be substituted.

क्र. 2356-1576675-2023- बयालीस- 2.- राज्यशासन , एतद्वारा , निम्न अशासकीय व्यक्तियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सेअस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक के लिए " मध्यप्रदेश स्वर्णकला बोर्ड " का सदस्य नियुक्त किया जाता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सरिता बाला, उपसचिव.

1. श्री कमल कुमार सोनी पिता श्री रामकृपाल सोनी, निवासी- तरहटी, चित्रगुप्त मंदिर के पीछे, जिला-रीवा.

7700

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2023

क्र. यूडीएच- 3-0180-2023- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. सह- आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक- 3001- टी सी-34- इंदौर- उपां-नग्रानि-2023 भोपाल, दिनांक 22 जून 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक

अनुसूची

क्षेत्रफल

उपांतरण पश्चात्

प्रस्तावित (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक ग्राम/तहसील एवं जिला

(3)

(2)

(1)

218/1/1 1

गाडराखेड़ी

तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर .

219/1

217/1/1

217/2

218/1/2

भू-उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

(6) (4)

1.2090

(5) वर्तमान आवासीय वर्तमान मार्ग ( 30 मीटर ) एवं प्रस्तावित मार्ग

(24.00 मीटर) .

वर्तमान आवासीय

मिश्रित एवं 0.1470

मार्ग 0.4812

वर्तमान आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग (18.00 मीटर) .

0.0240

वर्तमान आवासीय

0.4580

वर्तमान आवासीय

योग .. कुल रकबा 2.3192 हेक्टेयर

नोट

1. आवेदित स्थल के पश्चिम दिशा में स्थित वर्तमान मार्ग की चौड़ाई इंदौर विकास योजना, 2021 में 30.00 मीटर निर्दिष्ट है, अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि छोड़ना आवश्यक होगा.

2. ग्राम गाडराखेड़ी की आवेदित भूमि खसरा क्रमांक 218/1/1 में इंदौर विकास योजना , 2021 में 24.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग है. अतः प्रस्तावित मार्ग की भूमि छोड़ना आवश्यक होगा.

3. आवेदित भूमि में से एवं उत्तर दिशा से लगकर इंदौर विकास योजना , 2021 में 18.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग है. अतः प्रस्तावित मार्ग की भूमि छोड़ना आवश्यक होगा.

शर्तें

1. मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी.

2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 एवं इंदौर विकास योजना, 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगे .

3. आवेदित स्थल के पूर्व एवं दक्षिण सीमा से लगकर नाला है अतः नाले के किनारे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 (ख ) के प्रावधानों के अनुसार यदि प्रश्नाधीन भूमि जल विकास/जल स्त्रोत के उच्चतम जल स्तर से 9.00 मीटर दूरी तक निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित रहेगा.

4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

5. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

7701

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

शुद्धि- पत्र

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्र. यूडीएच-3-150-2023- अठारह 5.- राज्य शासन, एतद्वारा , नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-150- 2023- अठारह -5 , दिनांक16 अगस्त 2023 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-23 क ( 1 ) ( क) के अधीन रीवा विकास योजना, 2021 में पुनर्धनत्वीकरण योजना अंतर्गत वाणिज्यिक उपांतरण के संबंध में जारी सूचना जिसका मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र के भाग -1 में दिनांक 18 अगस्त 2023 को प्रकाशन हुआ है. उक्त सूचना में खसरा क्रमांक 135 कुल रकबा 1.22 हेक्टेयर के स्थान पर टंकण त्रुटिवश खसरा क्रमांक 135 कुल रकबा 2.7180 हेक्टेयर हुआ है. अतः उक्त सूचना के खसरा क्रमांक 135 कुल रकबा 2.7180 हेक्टेयर के स्थान पर खसरा क्रमांक 135 कुल रकबा 1.22 हेक्टेयर पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र. यूडीएच- 3-0127-2023-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 1147- टी सी- 118- बैतूल उपां-नग्रानि-2022 , दिनांक 3 मार्च 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित बैतूल विकास योजना 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

उपांतरण पश्चात्

विकास योजना

क्षेत्रफल

खसरा

ग्राम

क्रमांक

प्रस्तावित

में निर्दिष्ट

(हेक्टेयर में)

क्रमांक

भू-उपयोग

भू-उपयोग (6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

आवासीय

1.4160

कृषि, वर्तमान

129/3

ग्राम हनोत्या

1

आमोद-प्रमोद

वाणिज्यिक,

0.6000

129/7

तहसील एवं

आमोद- प्रमोद

0.0370

(वृक्षारोपण) 129/8

जिला बैतूल.

एवं मार्ग.

(वृक्षारोपण ) एवं

मार्ग.

कुल रकबा 2.0530

नोट

1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख विद्यमान मार्ग की चौड़ाई बैतूल विकास योजना, 2035 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार रखना तथा मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.

2. प्रश्नाधीन भूमि पर विद्यमान नाले को यथावत रखते हुए नाले के दोनों ओर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 में निहित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 9.00 मीटर खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा.

3. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख विद्यमान मार्ग से भूमि पहुँच हेतु मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई नियोजन की दृष्टि से 12.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा.

4. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 ( 3 ) (क) के अंतर्गत देय राशि रुपये 39,52,025/- मात्र ( उनचालीस लाख बावन हजार पच्चीस रुपये ) दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (2 ) के क्रमांक-051/ 9999999 / 0217 / 10/ 23 /000030 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है.

5. उपरोक्त उपांतरण बैतूल विकास योजना 2035 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्षल पंचोली, उपसचिव.

[ भाग 1 7702

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्र. एफ SNT - 9-00015-2023- इकतालीस 2.- राज्य शासन, एतद्वारा, सुपर कॉरिडोर, इन्दौर में मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड को विभागीय आदेश क्र. एफ 7-2-2011-56 दिनांक 3 जनवरी 2012 द्वारा आवंटित 100 एकड़ एवं दिनांक 28 जनवरी 2012 द्वारा आवंटित 30 एकड़ भूमि, इस प्रकार कुल आवंटित 130 एकड़ भूमि में से 50 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मध्यप्रदेश शासन को समर्पित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है:-

1.

मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के द्वारा 50 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मध्यप्रदेश को समर्पित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार्य किया जाता है और मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड द्वारा समर्पित 50 एकड़ भूमि के एवज में 50 % भू- प्रब्याजी ( रुपये 10 लाख प्रति एकड़) वापस की जावे.

2. मेसर्स इन्फोसिस लिमिटेड के नए प्रस्ताव के अनुसार द्वितीय चरण में वर्ष 2027 तक राशि रुपये 200 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के साथ 2500 नवीन रोजगारों का सृजन किया जावेगा तथा तृतीय चरण में वर्ष 2034 तक राशि रुपये 150 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के साथ 2500 अतिरिक्त नवीन रोजगारों का सृजन किया जावेगा . शासन द्वारा मेसर्स इन्फोसिस लिमिटेड के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है और लीज डीड की शर्तों में तदानुसार संशोधन करते हुए एक अनुपूरक लीज डीड निष्पादित की जावे.

3. राज्य शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ( एम.पी.एस.ई.डी.सी. ) को उक्त के संबंध में समस्त अनुषांगिक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया जाता है .

4. यह आदेश मंत्रि - परिषद् के आयटम क्रमांक 46 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है.

क्र. एफ 1-1-2022 - इकतालीस-2 .- राज्य शासन , एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार " मध्यप्रदेश आईटी , आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 ( Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotion Policy , 2023 ) " जारी करता है.

2. मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 के अंतर्गत इकाईयों को देय अनुदान राशि योजना क्रमांक 7608" सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन " से विकलनीय होगा.

जाता है . 3. यह आदेश मंत्रिपरिषद् के आयटम क्रमांक 30 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आदित्य सिंह , उपसचिव.

7703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट-अ

मध्यप्रदेश शासन•

सत्यमेव जयते

Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh IT , ITeS & ESDM Investment Promotion Policy 2023

Department of Science and Technology , Government of Madhya Pradesh [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7704

Contents

1. VISION

2. OBJECTIVES .

3. TARGET

4. STRATEGY

5. SCOPE OF THIS POLICY

6. POLICY VALIDITY.

ELIGIBILITY . 7.

8. POLICY FACILITATION

8.1 Single Window Clearance system:.

8.2 MP Facilitation of Establishment and Operation of Industries :.

8.3 Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP):

8.4 Investment Advisory committee:

9. ASSISTANCES/ INCENTIVES ( IT/ITES) .

9.1 Assistance for IT/ITES units

9.1.1 Capital Assistance Model

CAPEXAssistance:.

9.1.1.2 Interest Assistance : ....

9.1.2 Rental Assistance Model

9.1.2.1 Rental Assistance:

9.1.2.2 Employment Generation Assistance:.

9.1.3 Additional Assistances .

9.1.3.1 Marketing Assistance:

9.1.3.2 Quality Certification Assistance:

9.1.3.3 Assistance for filing Patents:

9.1.3.4 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges :.

9.1.4 Non- Fiscal Assistances ..

9.2 CAPEXAssistance for IT/ITES Developers

10. ASSISTANCES/ INCENTIVES (ESDM)

10.1 Assistance for ESDM Units

10.1.1 CAPEX Assistance

10.1.2 Interest Assistance

10.1.3 Marketing Assistance

10.1.4 Assistance for Testing & Calibration & Certification

10.1.5 Assistance for filing of Patents

Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges . 10.1.6

10.1.7 Power Tariff Rebate

10.1.8 Non- fiscal assistance

(JAGANNATH BALODI 10.2 CAPEX Assistance for ESDM Developers

Officeron Special Düty... of Madhya Prad

Tech 7705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

11. ASSISTANCE TO DATA CENTRE UNITS AND EDGE DATA CENTRES ..

  11.1   CAPEX Assistance
  11.2   Power Tariff Reimbursement .
  11.3   Electricity Duty Reimbursement.
  11.4   Transmission and Wheeling Charges Reimbursement
  11.5   Dual Power Grid availability.
  11.6   Renewable Energy under Open Access System
  11.7   Assistance for filing of Patents
  11.8   Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges .
  11.9   Quality Certification Assistance
  11.10    Non- Fiscal Measures to Data Centres
12. LAND RELATED BENEFITS
  12.1   Land Allotment .
  12.2   Applicability of Land related benefits
  12.3    Rebate in Cost of Land
  12.4    Lease rent .
  12.5   Term of lease
  12.6    Procedure for allotment of land .
  12.7    Floor Area Ratio ( FAR )
  12.8   Sub-lease
  12.9    Change in Purpose .
  12.10     Mortgage
  12.11     General Condition for Land of Other Development Authorities .

13. IT INVESTMENT AREA ..

14. MEGA PROJECTS .

15. EXPANSION & DIVERSIFICATION

16. APPEAL

17. GENERAL CONDITIONS

18. ABBREVIATIONS :

[ भाग 1 7706

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

Madhya Pradesh aims to attract investments in Information Technology ( IT) , Information Technology Enabled Services ( ITeS ) , Data Centre and Electronics System Design & Manufacturing (ESDM ) and the emerging niche sectors within this domain , promote innovation and entrepreneurship and create employment opportunities in this sector .

1. VISION

To make the state a leading hub for IT/ITES /ESDM industry by attracting investments in the sector and generating employment opportunities through a conducive ecosystem and robust infrastructure for IT/ITES , ESDM and allied sectors .

2. OBJECTIVES

i. To increase the flow of investments in Madhya Pradesh in IT, ITeS & ESDM sectors .

ii. To create direct and indirect employment opportunities for the youth in IT /ITES /ESDM sectors .

To encourage investments by creating ready to use IT/ITeS workspaces , plug & play infrastructure and promote the use of co - working spaces .

iv. To encourage the development of the IT/ ITES sector in semi - urban towns and rural areas to increase employment opportunities in such areas .

V. To ensure availability of land parcels at reasonable rates for the use of IT, ITeS & ESDM units .

vi . To enable the creation of skilled IT/ITES and ESDM manpower .

vii. Promotion of R& D and innovation activities .

viii . To promote Micro , Small Medium Enterprises (MSME ) and Start-ups as the growth engines of the economy.

3. TARGET

The policy targets to achieve the following in next 5 years :

i. To create 2 lakh new jobs in IT /ITES/ ESDM sector in MP.

ii. To attract 10,000 crores investment in IT /ITES /ESDM sector.

Creation of 10 million Sq.Ft. State of the art IT Parks , Buildings , Plug & Play Spaces /Sheds across the State for IT / ITES/ ESDM sectors .

4. STRATEGY

i. Promote the development of IT/ ITES /ESDM parks and other supporting infrastructure for attracting more and more investments . Support to private developers for creating co- working spaces , Plug & Play Parks for establishing state- of- the- art infrastructure for IT industry.

ii . Facilitate the entities by streamlining the procedures , end - to- end investment facilitation , investor handholding and enhancing the overall experience of dolnybusiness in MATA ) Officer on Special Duty iii . Facilitate industries by upskilling and providing industry ready workforent of 7707

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

iv. Promote transparent mechanism through online system for claiming assistances and benefits.

5. SCOPE OF THIS POLICY

Information Technology ( IT) , Electronic System Design and Manufacturing (ESDM) , Data Centres, Information Technology Enabled Services ( ITeS ) , Business Process Outsourcing (BPO), Business Process Management ( BPM ) , IT/ITeS and ESDM infrastructure developers etc. and investments in allied activities coming in territory of Madhya Pradesh will qualify for the benefits under this Policy.

' IT/ITES' IT includes development , production and services pertaining to software and applications . ITeS are construed as any service , which results from the use of any IT software over a system of IT products for realising the value addition service rendering through the application of IT and may include the following:

1

a) Call centres

b) Medical transcriptions

c) Back -office operation/Business Process Outsourcing (BPO)

d) Knowledge Process Outsourcing (KPO)

e) Business Process Management (BPM)

f) Web aggregators

g) Bioinformatics

h) IT -enabled banking

i) Depository, security registration and dematerialisation services

j) GIS - enabled services

k) IT support centres

1) Website services

m) AVGC (Animation , Visual Effects , Gaming and Comic)

n) Emerging Technologies , such as Cyber Security, Big Data, Artificial Intelligence , Block chain, Machine Learning

Or other related fields as decided by nodal agency from time to time. This does not include companies engaged in manufacturing of hardware related to IT, IOT, telecom and fields as mentioned above .

'ESDM' Industry constitutes of units engaged in following businesses-

1. Manufacturing of electronic products such as telecom systems / mobiles / IT systems and hardware/ consumer electronics/ medical electronics/ avionics/ industrial electronics/ defence and strategic electronics/ automotive electronics/ information and broadcasting equipment(s).

2. Manufacturing of PCB's / semiconductors chip components/ ICs / components/parts etc. 3. Electronic Manufacturing Services ( EMS)

4. Scrapping of E- waste or related

5. IOT / IT Hardware design , prototyping and manufacturing.

NAT 6. Any other electronics vertical/ products covered by the National Policy on (NPE ) or any other policies, issued by the Government of India from time to 199 ) Hal Duty [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7708

'Data Centre ' means a facility that centralises computing and network equipment to collect , store , process and disseminate a large amount of data and applications.

6. POLICY VALIDITY

This Policy shall remain in force with effect from notification of the policy for a period of 5 years or till a new policy comes into force whichever is earlier .

7. ELIGIBILITY

IT, ITES, ESDM, Data Centre Units and Infrastructure Developers will register themselves with the nodal agency for claiming benefits/assistances under this policy . Nodal agency will issue registration certificate to the eligible units .

8. POLICY FACILITATION

8.1 Single Window Clearance system :

For this policy , Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Ltd. (MPSeDC ) will act as a nodal agency for undertaking the formalities related to Project Clearance & Facilitation . MPSEDC would work in close coordination with Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Ltd. (MPIDC) for this purpose to make use of Single Window mechanism for all financial assistance , required/necessary permissions , approvals , applications and any other related processes .

8.2 MP Facilitation of Establishment and Operation of Industries :

Under Madhya Pradesh Udyogon Ki Sthapana Evam Parichalan ka Saralikaran Adhiniyam 2023 Industrial units coming in the state will be exempted from obtaining specified approvals and inspections for establishing and operationalising units in M.P.

8.3 Cabinet Committee on Investment Promotion ( CCIP) :

An enhanced tailor- made incentive scheme may be taken up with the approval of Cabinet Committee for Investment Promotion (CCIP ) on case-to- case basis , if required .

a) CCIP constitutes , Chief Minister as its Chairman and Ministers of Finance , Commercial Taxes , Department of Science & Technology and Department of Industrial Policy and Investment Promotion and others as members . The CCIP is fully empowered to sanction a customized package of assistance beyond what has been explicitly provided in this policy . Such packages shall be available only to Mega Projects and Data Centres as defined under this policy.

b) M.P. Industrial Development Corporation Ltd. will act as the Secretariat for CCIP cases .

c) The CCIP cases will be dealt as per the rules and procedures described in the order dated 31.01.2013 and any other order issued in this regard from time to time by General Administration Department , Government of Madhya Pradesh.

8.4 Investment Advisory committee:

An investment advisory committee constituting senior officials of Government of Madhya Pradesh , Industry Experts , and Industrialists etc. will be formed under the Department of 7709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

Science & Technology , Government of Madhya Pradesh , to advise and guide the Department on industry trends , requirements and policy advocacy matters . Principal Secretary/Secretary , Department of Science & Technology , Government of Madhya Pradesh will be the Chairman of this Committee and Head of the nodal agency will be the Member Secretary of this committee . Members of this committee can be increased or decreased with the approval of the Chairman of the committee .

9. ASSISTANCES / INCENTIVES ( IT /ITES )

9.1 Assistance for IT/ITES units

9.1.1 Capital Assistance Model

The units which undertake the construction of building (s ) on private land or land leased from the government/government agencies /development authorities and start their operations in IT/ITeS sector will only be eligible to take benefits under Capital Assistance Model .

9.1.1.1 CAPEX Assistance :

i. The eligible units will be entitled to CAPEX Assistance of 25 % on Gross Fixed Capital Investment ( GFCI) . Additional assistance of 2% for unit/s set up by women entrepreneur(s ) .

ii. CAPEX assistance will be disbursed in equal yearly instalments based on GFCI as follows:

-in4 years

a. For GFCI up to 10 crores

b . For GFCI > ₹ 10 crores up to 50 crores- in 5 years

-in 7 years

c . For GFCI > ₹ 50 crores

The maximum CAPEX assistance amount that can be reimbursed to an eligible unit will be 30 Crores .

iv. Expenditure incurred towards the construction/development of the new building shall be capped at:

a. 2,000/ Sq.Ft . or actual whichever is lower of the built -up area , for creation of bare shell infrastructure .

b . 3,000/ Sq.Ft . or actual whichever is lower of the built - up area, for furnished/plug & play spaces .

v. The assistance instalments shall be disbursed, subject to continuation of services in eligible sectors .

vi . CAPEX assistance on the building construction /development undertaken on land will be subject to a maximum of 80 % of the total built - up area constructed/developed for core activities ( commercial and non - IT activities excluded).

vii. CAPEX Assistance will be available only if unit constructs minimum 10,000 Sq.Ft. of total built - up area, except where land is allo

Lis allotted by Nodal Agency . GANNATH BALODIA ) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7710

viii. Gross Fixed Capital Investment (GFCI) here means , an investment made by the unit in Plant & Machinery (viz . computer hardware , software , imported/ indigenous /other machinery ), electrical installations , office equipment, expenditure on transportation of machinery, furniture & fittings . building construction, all civil works , expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant ( excluding investment made in land and dwelling units , site development , landscaping , vehicles ) .

9.1.1.2 Interest Assistance :

i. Interest assistance of 6% on the interest recovered or the actual rate (whichever is lower) charged by the lender on term loan for eligible components of GFCI .

ii. The maximum amount that can be reimbursed to an eligible unit would be ₹ 5 Crores in 5 years (without any ceiling on annual assistance) . The assistance under this section can be given for five (5 ) years from the date of payment of first instalment of loan . However , disbursement will start only after the start ofcommercial operations .

Term loan means loan sanctioned by financial institutions /banks , acquired by the unit for creation of fixed assets , excluding working capital term loan and CC/OD limits .

Rental Assistance Model

9.1.2

i. IT/ITeS units which have taken bare shell spaces or plug & play spaces on rental basis will be eligible for rental assistance and Employment Generation Assistance under this model .

ii. IT/ITeS units which have taken bare shell or plug & play spaces leased by nodal agency on concessional monthly rentals will not be eligible to take rental assistance under this model .

IT/ITES units which have purchased any pre - constructed building or own any building will be eligible for Employment Generation Assistance under this model .

9.1.2.1 Rental Assistance :

i. The eligible units can claim assistance on rental space as follows :

Total Ceiling

Rental Assistance

Total Ceiling

Co-working Rental Assistance

District Category

(per seat per month)

(per seat per month (maximum up to )

3 CR

1000

10 Crores

3000

A

₹500

5Crores

₹1.5 ANNATFRBALOD

₹1500

B

a) Category A districts : Bhopal , Indore , Jabalpur , Gwalior and

SpecialDuty atofMadhyaP Race & T 7711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

b) Category B districts : Sagar, Chhindwara, Satna, Raisen , Vidisha, Dhar , Dewas .

c) CCIP can add , delete and modify districts in Category B.

ii. This assistance will be provided for 3 years from the month of start of commercial operations .

Minimum carpet area rented on monthly basis should be 3000 Sq.Ft. for claiming this assistance .

iv. Rental Agreement of the space to be duly stamped and registered for claiming the rental assistance .

V. In addition to above following are the conditions:

For Rental Assistance :

a) Rental assistance will be on the basis of employees working in single shift. In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base .

b) The assistance will be calculated on the basis of each employee occupying a minimum of 45 square feet of carpet area in case of BPO unit (s) and 60 square feet of carpet area in case of IT/ ITeS unit ( s) (other than BPO).

c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month.

For Co -Working Rental Assistance : The co - working space with a minimum capacity of 50 seats would be required to be registered with the nodal agency.

a) The unit will be eligible to apply for rental assistance provided it has taken minimum 20 seats in the co - working space and it should be occupied for a minimum period of 3 months .

b) Actual rental per seat per month to the maximum ceiling given in the above table . In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base .

c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month.

9.1.2.2 Employment Generation Assistance:

i. Employees appointed in the period of first three (3 ) years from the date of start of commercial operations , whose employers ' contribution towards EPF is deposited, will be eligible to receive assistance as follows:

Assistance

Number of employees

(per employee per month)

₹ 4000

( JAGANNATH BALODIA Officerofecial Duty Up to 1000 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7712

4500 for > 1000 employees

1000-1500

5000 for > 1500 employees

1500-2000

₹5000

Up to 200 employees in Rural BPOS

*Rural areas are those areas which are outside the limits / planning area of anymunicipal corporation or any municipality

ii. The assistance period will be for maximum 3 years and up to a maximum support of 15 crores with no annual ceiling .

Assistance will be claimed on employment of a minimum annual average of 20 employees and up to a maximum of 2,000 employees .

iv. The provision of assistance will be applicable upon each employee occupying a minimum of 45 square feet of carpet area in the case of BPO unit (s ) and 60 square feet of carpet area in the case of IT/ ITeS unit(s ) other than BPO .

V. Employee count is to be calculated for the employees ( excluding work from home) whose EPF has been deposited by the company for a minimum of six months in any financial year and on a pro - rata basis . Employee count will be calculated only on single shift basis .

vi. Minimum carpet area on rent or of the preconstructed space/ Owned space should be 3000 Sq.Ft. for claiming this assistance.

vii . Rental Agreement of the space to be duly stamped and registered for claiming the rental assistance .

9.1.3 Additional Assistances

9.1.3.1 Marketing Assistance :

i. All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred National/International for participating in designated Exhibitions /Events etc. subject to a maximum limit of 2 Lakh for international and Lakh for national events .

ii. This incentive shall be available to units once in a financial year for 3 years from the date of start of commercial operations .

9.1.3.2 Quality Certification Assistance:

The eligible unit shall be entitled to receive 50 % of the cost of Quality certification . with a maximum ceiling of 6 lakhs . This assistance can be availed only once , for a single type/kind of certification .

9.1.3.3 Assistance for filing Patents:

To promote Research and Development activities in the state , assistance for acquiring patents , subject to a limit of 5 lakhs per patent for domestic patents and 10 lakhs for international patents , or actual cost incurred whicheveria lowrosball) be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit or itsteraplays @ecialpuzy 7713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

9.1.3.4 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges:

100% reimbursement of stamp duty and registration charges to an eligible unit on the lease executed for a plot in industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt . of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations .

9.1.4 Non-Fiscal Assistances

The following exemptions under the relevant Acts will be applicable to the eligible units:

i. Exemptions under Shops and Establishments Act:

a. Establishments of IT sector are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.

b. Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women workers ' security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 .

ii. Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop floor during night shift subject to the conditions as specified under the Factories Act 1948 and as per the notification issued.

The IT units are considered independent employers in the schedule of Minimum Wages Act 1948 so that the workers are classified separately and their wages can be fixed as per their efficiency and skill level .

iv. Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labour laws as per the notification issued by the Labour department dated 24/06/2016 .

v. Exemption for IT /ITES Industry from inspections under the below specified Acts and rules framed there under , barring inspections arising out of specific complaints . Under this provision, units shall be eligible for inspection only once every 5 years under the following acts :

a. Minimum Wages Act, 1948

b. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act , 1970

c. MP Shop & Establishment Act , 1958

d. Payment of Bonus Act, 1965

e. Equal Remuneration Act , 1976

f. Child Labour (Prohibition and Regulation ) Act , 1986

g. Building and Construction Cess Act, 1996

h. Maternity Benefit Act, 1961

i. Payment of Gratuity Act, 1972 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7714

9.2 CAPEX Assistance for IT / ITES Developers

State Government will incentivize the private developers/consortium of developers through a CAPEX Assistance for development of IT / ITES office spaces on co - working/ plug & play model / ready to move - in / bare shell spaces (on government or private land) . This will promote creation of modern infrastructure to support IT/ITES sector, reduce timeframe for grounding of investments and promote employment in the sector . Such developer/consortium of developers shall have to register themselves with the nodal agency for claiming assistance under this model .

i. All eligible developers will be eligible for CAPEX assistance as follows:

a. 25 % capital assistance on GFCI in 5 years

1) With a minimum 2 Lakh Sq.Ft. built up

2) Maximum ceiling of 25 Cr at a single location

3) Capex support (of 25%) will be given to first 5 IT /ITES parks in any Category A city

b. 15% capital assistance on GFCI in 5 years

1) In city planning area of Category A districts : Minimum 50,000 Sq.Ft. saleable / leasable built - up area in case of private land and 25,000 Sq.Ft. saleable/ leasable built - up area in case of development on Government land.

2) In city planning area of Category B districts : Minimum 25,000 Sq.Ft. saleable / leasable built -up area .

3) Maximum ceiling of 10 Cr at a single location .

ii . Building permission and ground breaking to be done within one year from the date of in-principle approval accorded by the nodal agency.

iii . IT ITeS Spaces means area / site newly developed/constructed which provides ready to use office spaces /plug and play spaces on lease / sale basis to IT / ITES units .

iv. Of the total built- up area , 80% of the saleable/leasable built- up area must be allocated to IT / ITeS units and remaining 20% built - up area may be utilized for any other activities .

V. Expenditure incurred towards the development of new building shall be capped at , for plug and play spaces ₹ 3,000/Sq.Ft . and bare shell spaces 2,000/ Sq.Ft . or actual whichever is lower , of the built - up area.

vi . Disbursement of CAPEX assistance will be based on stages of construction and occupancy.

I Instalment 50% construction and 20 % occupancy of IT/ ITeS units

II Instalment 70% construction and 40% occupancy of IT/ ITeS units

III Instalment 90% construction and 60 % occupancy of IT/ ITeS units 7715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

IV Instalment units 100% construction with minimum 60% occupancy of IT/ITES

80% occupancy of IT /ITeS V Instalment

vii . Sale / lease will be given only to IT / ITeS units registered with the nodal agency of Department of Science and Technology .

viii . IT ITeS units occupying office spaces within such facilities can only claim support under Rental Assistance Model and additional assistances except reimbursement of Stamp Duty and Registration Charges.

ix. The developer can claim reimbursement of stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development agencies of Govt . of M.P. Χ. Government will facilitate in getting permissions and clearances from various departments for setting up the IT/ITES Spaces .

xi . Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) here may include:

For Bare Shell infrastructure: investment made by the developer towards building construction, electrical installations , fittings, all civil works , expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant ( excluding investment made in land and dwelling units , landscaping, interior works etc. ).

For Plug & Play (ready to move - in ) infrastructure: investment made by the developer towards building construction, interior work, electrical installations , furniture & fittings , all civil works , expenditure on renewable energy , expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units , landscaping etc.).

10. ASSISTANCES / INCENTIVES ( ESDM)

10.1 Assistance for ESDM Units

The unit ( s) operating in ESDM sector including standalone R&D , Testing and Design labs in M.P. will be eligible to claim CAPEX Assistance.

10.1.1 CAPEX Assistance

i. The eligible units will be entitled to CAPEX Assistance of 40% on Gross Fixed Capital Investment ( GFCI ) . Additional assistance of 2 % for unit/ s set up by women entrepreneur(s).

ii . CAPEX assistance will be disbursed in equal yearly instalments based on GFCI as follows:

-in4 years

a. For GFCI up to 10 crores

- in 5 years

b. For GFCI > 10 crores up to 50 crores

c . For GFCI > 50 crores - in 7 years [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7716

iii . The maximum assistance amount that can be reimbursed to an eligible unit will be 150 Crores .

iv. Expenditure incurred towards the construction/development of the new building shall be capped at 2,000/ Sq . Ft . or actual , whichever is lower of the built- up area.

The assistance instalments shall be disbursed, subject to the continuation of production/rendering services in eligible sectors . V.

vi . CAPEX assistance on the building construction/development undertaken on land will be subject to a maximum of 80% of the total built- up area constructed/developed for core activities (commercial and non - ESDM activities excluded).

vii . Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) here means , an investment made by the unit in Plant & Machinery (viz . imported/ indigenous/other machinery ) , electrical installations , office equipment , expenditure on transportation of machinery , furniture & fittings , building & shed construction, all civil works , expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant , expenditure on R& D (excluding investment made in land and dwelling units, site development, landscaping , vehicles ) . Expenditure made on imported second -hand machinery and expenditure on transportation of such machinery shall be considered eligible in GFCI .

10.1.2 Interest Assistance

i. Interest assistance of 6 % on the interest recovered or the actual rate (whichever is lower) charged by the lender on term loan for eligible components of GFCI .

ii. The maximum amount that can be reimbursed to an eligible unit would be ₹ 10 Crores in 5 years (without any ceiling on annual assistance ) . The assistance under this section can be given for five ( 5) years from the date of payment of first instalment of loan. However , disbursement will start only after the start of commercial operations .

iii. Term loan means loan sanctioned by financial institutions /banks , acquired by the unit for creation of fixed assets , excluding working capital term loan and CC/OD limits .

10.1.3 Marketing Assistance

i. All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred for participating in designated National /International Exhibitions /Events etc. subject to a maximum limit of 2 Lakh for international and 1 Lakh for national events .

ii . This incentive shall be available to units once in a financial year for 3 years from the date of start of commercial operations .

10.1.4 Assistance for Testing & Calibration & Certification

The eligible unit will be able to avail this assistance (on an annual basis ) in first three years . Assistance for ISO certification can be availed only once .

Maximum Amount

Eligibility 7717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

10 Lakhs

$50% of the cost (For testing and calibration in labs situated in M.P. )

5 Lakh

25% of the cost (For testing and calibration in labs situated outside M.P. )

1 Lakh

50% of the cost for ISO Certification

10.1.5 Assistance for filing of Patents

To promote Research and Development activities in the state , assistance for acquiring patents , subject to a limit of 5 lakhs per patent for domestic patents and 10 lakhs for international patents , or the actual cost incurred whichever is lower , shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit having its operative Unit/office in M.P.

10.1.6 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges

Eligible unit (s ) will be reimbursed 100% stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt . of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations .

10.1.7 Power Tariff Rebate

Power Tariff Rebate as defined under Aggregate Revenue requirement & retail supply tariff order issued by MP Electricity Regulatory Commission from time to time for ESDM sector .

10.1.8 Non- fiscal assistance

The following exemptions under the relevant Acts will apply to the eligible units:

i. Exemptions under Shops and Establishments Act :

Establishments are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 .

Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women worker's security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 .

ii . Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop- floor during night shift subjectto the conditions as specified under the Factories Act , 1948 and as per the notification issued.

iii . Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labour laws as per the notification issued by the labour department dated 24/06/2016 .

iv. Establishments are exempted from inspections under below specified Acts and rules framed there under , barring inspections arising out of specific complaints . Under [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7718

this provision , units shall be eligible for inspection only once in every 5 years under the following acts:

Minimum Wages Act 1948

Contract Labour ( Regulation and Abolition) Act, 1970

MP Shop & Establishment Act, 1958

Payment of Bonus Act, 1965

Equal Remuneration Act , 1976

Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986

Building and Construction Cess Act, 1996

Maternity Benefit Act , 1961

Payment of Gratuity Act, 1972

10.2 CAPEX Assistance for ESDM Developers

State Government will incentivize the developers / consortium of developers on capital expenditure incurred on development of plug & play / ready to move factory sheds/vertical factories by private developers (on government or private land) . This will help in the creation of infrastructure to support Electronics manufacturing and reduce the timeframe for implementation of project .

i. All eligible developers creating Ready Built Factory Sheds will be eligible for CAPEX assistance as follows:

a. In the case of Ready Built Factory Sheds without Common Facility CAPEX supports 15% of eligible GFCI capped @ 1,500 per Sq.Ft. subject to a maximum ceiling of 5 crores at a single location .

b. In case of Ready Built Factory Sheds with Common Facility CAPEX support 25% of eligible GFCI capped @ 2,000 per Sq.Ft. subject to a maximum ceiling of 25 crores at a single location.

ii . ESDM ready- to- use factory sheds means area/site developed during the operative period of this policy which provides Ready Built Factory Sheds / plug and play spaces on lease / sale basis for ESDM units ,

a. With a minimum 25,000 Sq.Ft. built up area without CFC

b. With a minimum 50,000 Sq.Ft. built up area with CFC

iii . Building permission and ground breaking to be done within one year from the date ofin-principle approval accorded by the nodal agency .

iv. Out of the total built - up area , minimum of 80% of the saleable /leasable built -up area must be allocated to ESDM units and remaining 20 % of built-up area may be utilized for any other allied activities .

V. Disbursement of CAPEX assistance will be in 5 equal installments . Disbursement of CAPEX assistance will be based on stages of construction and occupancy .

7719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

I Instalment 50% construction and 20 % occupancy of ESDM units

II Instalment 70% construction and 40% occupancy of ESDM units

III Instalment 90% construction and 60 % occupancy of ESDM units

IV Instalment units 100% construction with minimum 60% occupancy of ESDM

V Instalment 80% occupancy of ESDM units

vi . Sale / lease will be done only for ESDM units registered with the nodal agency of Department of Science and Technology by the developer .

vii . ESDM units occupying Ready Built Factory Sheds can claim all assistances mentioned under this policy

viii . Developer can claim reimbursement of stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science &Technology and other development authorities ofGovt. ofM.P.

ix. Government will facilitate in getting permissions , clearances from various departments for setting up of Ready Built Factory Sheds .

Χ. Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) here may include:

1. Ready Built Factory Sheds without Common Facility : investment made by the developer towards building construction, interior work, electrical installations , fittings , all civil works , expenditure on renewable energy , expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in any machinery , land and dwelling units, landscaping etc.).

2. Ready Built Factory Sheds with Common Facility: investment made by the developer towards building construction, interior work, electrical installations , furniture & fittings , all civil works , expenditure on setting-up test labs / calibration centre and its machinery , expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units , landscaping etc.) .

11. ASSISTANCE TO DATA CENTRE UNITS AND EDGE DATA CENTRES

Data Center Units : Assistance will be available to data centers established in the state of Madhya Pradesh in Category A districts with more than 5MW capacity in a centralized location . Data Centre must propose to bring in active IT components of data centre and co- hosting; merely cooling and providing other data centres facilities etc. does not qualify for claiming assistance .

Edge Data Centers : Benefits will also be applicable on edge data centers with a minimum 50 KW and a maximum 1 MW capacity established at edge locations , provided minimum 50 edge data centers are proposed to be set up in Madhya Pradesh in a single proposal .

[ भाग 1 7720

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

11.1 CAPEX Assistance

i. The first five ( 5) anchor data centres (other than edge data centres ) with a Minimum GFCI of 500 Crores starting their operations in Madhya Pradesh will be eligible for CAPEX assistance @ 25% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI) . The maximum amount of 125 Crores can be reimbursed to each anchor data centre .

ii. The edge data centre and data centre units coming after the first five (5) data centres will be entitled to CAPEX Assistance of 15% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI ). The maximum amount of ₹ 50 Crores canbe reimbursed to each data centre .

GFCI for data centres may include Building , IT/Non - IT components excluding investment made in land .

iv. This assistance will be disbursed in 5 ( five) equal yearly instalments .

11.2 Power Tariff Reimbursement

Power Tariff reimbursement of 2 per unit for the first five (5 ) data centres ( with Min 5 MW capacity ) and 1 per unit for others , for 5 years .

11.3 Electricity Duty Reimbursement

Units having new High Tension (HT) connection in the State shall be reimbursed 100% electricity duty as below:

i. 33 KV connection for 3 years

ii. 132KV connection for 5 years

iii. 220 KV connection for 7 years

11.4Transmission and Wheeling Charges Reimbursement

50% reimbursement on intra state sale of power shall be provided for a period of 5 years from the date of start of commercial operations of the data centre transmission and wheeling charges to data centre units for 5 years .

11.5Dual Power Grid availability

Dual-grid lines power supply shall be made available on demand at applicable charges .

11.6Renewable Energy under Open Access System

Open access shall be permitted for data centre / edge data centre units who starts their operations during the policy period to purchase power at competitive rates in the open market . Open access shall be permitted as per applicable regulations issued by M.P. Electricity Regulatory Commission under the Electricity Act 2003 .

11.7 Assistance for filing of Patents

To promote Research and Development activities in the state , an assistance for acquiring patent , subject to a limit of 5 lakhs per patent for domestic patents and 10 lakhs for international patents , or the actual cost incurred whichever is lower , shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit having its operative Unit /office in M.P.

7721 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

11.8 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges

Eligible unit (s ) will be reimbursed 100% stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt . of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations .

11.9 Quality Certification Assistance

The eligible units will be able to avail this assistance only once , for a single type /kind of certification as follows :

Maximum Amount

Eligibility

Type of Assistances

6 Lakhs

50% of the cost

Quality Certification

10 lakhs

50% of the cost

Uptime Tier 3/4 Certification

11.10Non -Fiscal Measures to Data Centres

i. Installation of chillers on the rooftop without inclusion in FAR but subject to safety & clearance of Airport Authority .

ii. For data centre units established in an area of any development authority of Government of Madhya Pradesh 24X7 uninterrupted water supply will be ensured.

Data Centre would be classified as essential service under Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vighghinnata Nivaran Adhiniyam , 1979 (ESMA).

iv. As per circulars and notifications issued from time to time by Ministry of Finance , Government of India Infrastructure Status will be provided to the Data Centre Sector at par with other sectors to avail long - term credit from lenders at easier terms .

12. LAND RELATED BENEFITS

12.1 Land Allotment

Government would earmark developed and raw land for establishment of IT/ ITeS/ ESDM/ Data Centre units . This land would be made available to eligible units including Developers who are willing to set up IT / ITES / ESDM/ Data Centre units or Plug & Play infrastructure .

12.2Applicability of Land related benefits

All the Land related provisions/benefits under this policy will apply to the land parcels leased by Nodal agency appointed by Science and Technology Department , Govt . of M.P.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7722

12.3 Rebate in Cost of Land

i. Government land will be allotted to eligible units and Developers at a premium calculated after applying a rebate on the cost of land on prevailing Collector Guideline value .

ii . The Collector Guideline for the land of that area would be taken as the cost of land of un- irrigated agricultural land.

Development charges would be levied separately if the land has been developed by Government of Madhya Pradesh or its Agencies/ Authorities and will be determined as per the rules framed by the authority/agency that has incurred the development cost.

iv. The rebate on the collector guideline value will be as per the area as mentioned below:

Up to 0.5 acre

>0.5 acre up to 1 acre

> 1 acre up to 5 acres

> 5 acres

75%

60%

50%

25%

V. Built up area use on land allocated by nodal agency will be as follows:

Type of Land

Type of Units

For Land Allottedby Nodal Agency

Built-up area useuse (%) 6

Other Activities *

Core Activities

20

80

Developed

Raw

For IT/ ITES/ ESDM Units in Parks of MPSEDC

For Data Centre

20

80

100

Developed /Raw

20

80

Developed /Raw

For Developers - IT/ITES /ESDM

40

60

Developed/Raw

For Developers in ITIA

*Other activities: Food Courts , Hospitals , shopping malls , Residential Complex , Schools , Star Hotels , and other entertainment facilities.

vi . To claim incentives under this policy , IT/ ITES /ESDM / Data Centre Units who have been allotted land in IT Parks of Nodal Agency, would be required to construct minimum 50 % (for IT/ITES /Data Centre ) and minimum 40% ( for ESDM) of the total built-up area that can be constructed on the said land as per the permitted FAR ofthe development plan of that area .

12.4 Lease rent

Lease rent will be charged at the rate of 2% per year of the actual lease premium payable to the allottee .

7723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

12.5 Term of lease

Land would be allotted on a lease for 99 years with the provision for renewal .

12.6 Procedure for allotment of land

Department of Science & Technology , Government of Madhya Pradesh through its nodal agency will make the information available ; regarding land availability for allotment to the public by various means including , hosting of information on its website , periodic notification in newspapers etc.

i. Land allotment will be done through open tender / auction.

ii. For Mega Projects and data centres for land allotment proposal may be placed through "Cabinet Committee for Investment Promotion " (CCIP).

12.7 Floor Area Ratio ( FAR)

Eligible units and the Developers in IT Parks of Department of Science and Technology , Govt . of M.P. will be eligible to avail an FAR as per development plan of that area.

12.8Sub - lease

Allottees will be permitted to sub - lease the built- up area constructed on the allotted land for activities permitted as per the Lease deed.

12.9 Change in Purpose

Units will be allowed to change the purpose for which land has been allotted to them which shall not go beyond the scope of this policy and with prior permission of the nodal agency . Change in purpose will be allowed only once to the unit during the tenure of the lease deed executed and applicable for the units who have not constructed and started their operations on the allotted land . This change in purpose will not be applicable for land parcels which have been earmarked for Electronic Manufacturing Clusters .

12.10 Mortgage

The units would be permitted to mortgage the land for securing the term loan to be acquired for construction of the premises on the land allotted or for creation of fixed assets .

12.11 General Condition for Land of Other Development Authorities

For land allotted by other Development agencies of Government of M.P. to IT/ ITES /ESDM Units , the cost of land , land use and other terms and conditions viz . lease rent term of lease development charges etc. will be governed by their rules .

13. IT INVESTMENT AREA

i. Acontiguous area of private ownership of more than 5 acres will be considered as an IT Investment Area, provided the developer has registered itself with the nodal agency appointed by Department of Science and Technology, Govt . of M.P.

Capital ANNATH BALO

Officer on Special Duty ii. Minimum Built up area should be 4 lakh sq . Ft . and Minimum investment to be 120 Crores .

7724

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[ भाग 1

The minimum area under IT /ITeS /ESDM activity in an IT Investment Area shall be 60% of the built - up area, Subject to the conditions specified in the rules .

iv. GFCI as defined for IT / ITeS developers/ units , as applicable .

v. For Government Agencies/Corporations/Board/ Development Authorities of Government M.P. , an area under their ownership and developed can be notified as an IT Investment Arca, provided the Government Agency/ Corporation/Board/Development Authority has total built up of minimum 2 lakh Sq.Ft. area out of which minimum 60 % of built - up should be leased/sold/ rented to IT/ ITES Units except Data Centre units .

14. MEGA PROJECTS

Projects may be covered under Mega Projects as follows :

Investment proposal of more than 200 crores for IT/ITES

Investment proposal of more than 300 crores for ESDM

Investment proposal of more than 500 crores for Data Centres

Or

IT /ITES /BPO unit generating minimum direct employment of 2,000 employees ' will be considered as mega projects .

An enhanced tailor -made incentive scheme may be taken up with the approval of Cabinet Committee for Investment Promotion (CCIP) on case- to- case basis , if the unit requires assistances /benefits which are not specified in the policy .

15 . EXPANSION & DIVERSIFICATION

i. IT /ITES/ESDM/Data Centre Units which have constructed their premises earlier and now planned to undertake expansion should invest minimum 30% of existing investment to claim assistance for expansion under the policy.

ii. IT /ITES /ESDM/Data Centre Units which are on rental or owned pre - constructed premises and have expanded can claim assistance as new units provided expansion should be of minimum 30% of the existing area . In case if a rental unit shifts to another place , then new rental space should be more than minimum 30 % the existing area to qualify for expansion.

The quantum of assistance to units undertaking expansion shall be at par with new standalone units .

iv. Expansion means existing company / proprietor / partnership firm / company who already have their operations in M.P. and have taken benefits/assistance under any of the earlier IT policies and have now expanded at other locations , within or outside the city .

16. APPEAL

Principal Secretary/Secretary , Government of Madhya Pradesh, Department of Science and Technology will be the appellate authority in all matters relatedIto thisBNATH BALODIA भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7725

17. GENERAL CONDITIONS

i. Unit(s ) can apply for any of the above fiscal assistances only after the start of commercial operations.

ii. All/any such unit( s) developed/ housed on Government or Private land in Madhya Pradesh can avail benefits under this policy .

Units will be eligible for assistance for a maximum period of 5 years from the date of its start of its commercial operation except where period on assistance is expressed specifically in the policy .

iv. Categorisation of districts for claiming assistances:

a. Category A districts : Bhopal , Indore , Jabalpur , Gwalior and Ujjain

b . Category Bdistricts : Sagar, Chhindwara, Satna, Raisen , Vidisha , Dhar , Dewas . CCIP can add, delete and modify districts in Category B.

V. Nodal Agency will perform all the calculations , approval and disbursement of all the benefits/ assistance to the eligible units under this policy .

vi . The Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh will :

a. Formulate rules , implementation guidelines for the policy .

b. Issue directions and guidelines to enable ease of implementation, interpretation of the rules etc.

Department of Science & Technology reserves the right to add or amend the nodal agency/ agencies . vii .

viii . In case of interpretation of the rules/provisions of this policy , decision/ interpretation/clarification by the Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh shall be considered as final and binding . the

ix. Inthe event of any dispute , the courts of Madhya Pradesh will have the jurisdiction .

X. Applicability of the Policy:

a) All such units who have applied/availing any of the assistances under earlier policies would continueto be covered as per the provisions of the erstwhile policy ( ies ) and would be ineligible for benefits under this Policy .

b) Units which have been allotted land/executed lease deed in IT parks of nodal agency under earlier policy( ies) and have not taken any benefit (except reimbursement of stamp duty and registration charges ) can opt and inform for taking financial assistances under earlier policy of 2016 or this policy , within 3 months from the date of notification of this policy. In case the unit has not opted they will be covered under this policy . Option once selected will not be changed later on . Land related benefits viz . built - up area use , % of construction to be completed for claiming assistance etc. will also to be complied with as per the new policy if the unit opts for new policy .

c) All units who were eligible to apply under MP IT, ITeS and ESDM Investment Promotion Policy, 2016 , whose commercial operations have commenced 6 months prior to the notification of this policy and have not applied for any benefits under any previous 7726

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

policy (ies) , can opt for incentives under this policy within 6 months from the date of notification of this policy .

d) Units whose commercial operations have commenced after notification of this policy will be eligible to avail benefits under this Policy.

e) The amount of total assistance provided to unit shall not exceed the total eligible GFCI .

f) If there are two investment policies of different departments of the State Government providing similar incentive/benefits , units shall be eligible for claiming incentive/benefits from one policy only.

18. ABBREVIATIONS :

Abbreviation Description

AVGC

Animation, Visual Effects , Gaming and Comic

BPM

Business Process Management

ΒΡΟ

Business Process Outsourcing

CAPEX

CapitalExpenditure

CC/OD

Cash Credit/Overdraft

CCIP

Cabinet Committee on Investment Promotion

CFC

Common Facility Centre

EMS

Electronic Manufacturing Services

EPF

Employees Provident Fund

ESDM

Electronics System Design Manufacturing

ESMA

Essential Services Maintenance Act

FAR

Floor Area Ratio

GFCI

Gross Fixed Capital Investment

GIS

Geographic Information System

IC

Integrated Circuits

IOT

Internet of Things

IT

Information Technology

ITeS

Information Technology enabled Services

ΚΡΟ

Knowledge Process Outsourcing

MP

Madhya Pradesh

MPIDC

Madhya Pradesh Industrial Development Corporation

MPSEDC

Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation

NPE

National Policy on Electronics

PCB

Printed Circuit Board

R& D

Research and Development 7727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्रमांक /1974 / आर-1629884 / 2023 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 21 ° 52′16.00 " से 21 °52′52.00 " उत्तर अक्षांश तथा 76°18′47. 09 " से 76° 19′07.00 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- खण्डवा

तहसील - जुन्नारदेव

वन परिक्षेत्र खण्डवा सामान्य वनमण्डल खण्डवा सामान्य

वनखण्ड की सीमाएँ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

भूमि का वर्तमान

क्र.

मद

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टर)

40.00

1

मोघट शासकीय भूमि 291 भाग

मोघट 'अ'

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 3 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 291 की शेष भूमि ।

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 291 की शेष भूमि ।

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 8 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 291 की शेष भूमि ।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 10 एवं 1 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 291 की शेष भूमि के बाद

नागचुन-टिटगांव मार्ग ।

40.00

योग [भाग 1 7728

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6 - MPR003 / 2023 - BHO दिनांक 20.07.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड भोपाल की स्वीकृत परियोजना सक्तापुर सबस्टेशन एवं रोड निर्माण में प्रभावित 36.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 40.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 40.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला - खण्डवा के आदेश क्रमांक / 50- अ-59 / 2022-23 खण्डवा, दिनांक 05.12. 2022 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र.- 1974- आर- 1629884-2023-10- तीन. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक - 1974 - आर- 1629884-2023-10 - तीन, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

7729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

Bhopal , Dated 5th October 2023

No./1974/1629884/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22°14'53.95 " to 22° 15'05.67 " North Latitude and 78° 19'41.17 " to 78 ° 19'57.82 " EastLongitude .

SCHEDULE

District - Khandwa

Forest Division - Khandwa (G)

Details of Land Included S.

Tahsil - Khandwa

Forest Range - Khandwa

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

No Name of the Forest Block.

Area (Hectare)

North

40.00

291 Part

1 Moghat (A) Moghat Government Land

Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 3 of Protected Forest Block and Remaining land of Khasra No. 291

East- Artificial Forest boundary from pillar Number 3 to 4 of Protected Forest Block and Remaining land of Khasra No. 291

South Artificial Forest boundary from pillar Number 4 to 8 of Protected Forest Block and Remaining land of Khasra No. 291

West

40.00

Total

Artificial Forest boundary from pillar Number 8 to 10 and 1 , of Protected Forest Block and Remaining land of Khasra No. 291 Nagchun -Titgaon Road.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7730

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6- MPR003 /2023 - BHO dated 20.07.2023 and in lieu of 36.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Saktapur Unit , Substation and Road Project of Rewa Ultra Mega Solar Limited Bhopal , the above mentioned Non Forest Land 40.00 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 50 - A- 59 / 2022-23 Khandwa dated 05-12-2022 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report ofTehsildar Khandwa are as under : -

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK KUMAR, Addl . Secy.

7731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग ) , डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी

डिण्डौरी , दिनांक 14 सितम्बर 2023 क्र. 1726-सहा. आयु. वन अधि.-2023

मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 23-2/2021/25-3/384 भोपाल दिनांक 22.04.2022 एवं ज्ञापन क्र. एफ 23-2/2021/25-3/484 भोपाल दिनांक 26.05.2022 द्वारा जारी निर्देश के तारतम्य में मंत्री परिषद आदेश आईटम क्रमांक 15 दिनांक 04 मई 2022 द्वारा किये गये अनु समर्थन के परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1 ) (ज) के प्रावधान अंतर्गत प्रदेश के 827 वनग्रामों (वर्तमान में वन विभाग के प्रबंधन एवं नियंत्रणाधीन) को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया हैं तथा पत्र क्रमांक/ 767/ एफ-23-2/2022/25-3/ भोपाल दिनांक 25.08.2022 द्वारा निर्धारित समयसारणी जिसमें से 86 वनग्राम डिडौंरी जिले के सम्मिलितहै ।

उपरोक्त प्राप्त निर्देशों के परिपालन में वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण की गई । उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा के परीक्षण उपरांत दिनांक 15.11.2022 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा डिण्डौरी जिले के निम्नांकित वनग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग ) जिला डिण्डौरी के पत्र क्रमांक/3478/सहा. आयु./वन अधि./ 2022 डिण्डौरी दिनांक 18.11.22 के द्वारा 82 वनग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन करने की अधिसूचना जारी की गई, तथा पत्र क्रमांक/282/ सहा .आयु./वन अधि. /2023 डिण्डौरी दिनांक 24.04.23 के द्वारा 03 वनग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन करने की अधिसूचना जारी की गई है।

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल डिण्डौरी के पत्र क्रमांक/मा.चि./3600 दिनांक 07.06.23 के अनुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन भू-अभिलेख ) सतपुडा भवन मध्यप्रदेश भोपाल के पत्रक्रमांक/वन ग्राम/ 2023/664 भोपाल दिनांक 19.05.2023द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जारी की गई अधिसूचना प्रारूप के कॉलम क्रमांक 10 ,11 एवं 12 में अंकित शब्दावली में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है ।

7732

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

2

35

101

5

131

2

2

वनाधिकार पट्टेदारों कीसंख्या

77

44

550

795

92

86

285 1114

342

ग्रामकी कुल जनसंख्या

743

384

पश्यिम

15

569

605

610

आर.एफ.589

आर.एफ.568

राजस्वक्षेत्र वनग्रामलमोटा

आर.एफ.606,

आर.एफ.580. 584

आर.एफ609,

वनग्रामरजनी सरई

आर.एफ.एफ.622,

आर.भार.एफ.587 एवंवनग्राम रजनीसरई

बुडनेरनदीएवं राजस्वक्षेत्र

आरएफ582, 578

14

वनग्राम सिलपिड़ी

वनग्राम धुरकुटा

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ. 619,621

आर.एफ.579

आर.एफ 602,604

आर.एफ.

आर.एफ. 568,569

वनग्रामढाबा

आर.एफ.568

आर.एफ 581,583

आर.एफ. 437,441

579,580,

आरएफ.592आर.एफ.583

दक्षिण

13

594

584

आर.एफ.622

आर.एफ.589

आर.एफ.618

आर.एफ.578

आर.एफ.600,

आर.एफ.588,

वनग्रामझामुल

नदीसीमा

आरएफ.590

आर.एफ.625

वनग्रामरजनजनी सरई

वनग्रामअजगर

छत्तीसगढ़सीमा एवंराजस्वक्षेत्र

उत्तर

12

439

आर.एफ.623

आर.एफ.572

आरएफ.622

आर.एफ.566

वनग्रामढाबा

आरएफ,604

आरएफ.579

आर.एफ.586588

आरएफ,569एवं वनग्रा नग्रामअजरजिगर

आर.एफ.608,609

वनग्रामकोराजस्वग्राममेंससंपरिवर्तननहोनेकीकार्यवाहीकीबर्तुदिकसीमाएँ

आर.एफ. 614 राजस्वसी सीमा

वनग्रामगौराकन्हारी एवंराजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्र,आर.एफ.

11

मंत्रालय

अधिनियम

एफ23-2/20

म.प्र.शासन जनजातीय कार्यविभाग

भोपालका संयुक्त(प्रमुख सचिववन

प्रमुखसचिव

राजस्वएवं

प्रमुखसचिव

जनजातीय

कार्यविभाग) कापत्रक्र.

वनग्रामको राजस्वग्राम मेंसंपरिवर्तन कीकार्यवाही होनेकेकारण

अन्य परम्परागत वननिवासी

वनग्रामोंका 2006अंतर्गत

अप्रैल2022 केअनुसरण

21/25-3/ 84,भोपाल दिनांक22

मेंअनुसूचित जातिएवं

राजस्वग्रामों मेंसपरिवर्तन केकारण

(वनअधिकारों कीमान्यता)

10

68.140

167.940

579.270

209.590

384.920

374.890

409.270

306.680

439.230

488.280

548.600

412.860

समनापुर

বনস্থানকা क्षेत्रफल(हे. 4)जोराजस्व ग्रामकेरूपमें संपरिवर्तननहोगा

180

0.220

344.620291.07 070

9

622.61610

403.920920

396.180

582.610

428.490 498.640

424.960

239.19.160

314.000

वनग्रामका भौगो गोलिक रकबा

649.621.620

261180

विकासखण्ड-

8

धुरकुटा

अजगर

कांदावानी

लमोठा जीलंग बंजरा

रंजरा

फिटारी

झमुल

हल्दीकरेली

रजनीसरई

वनग्रामकानाम

गौरा-कन्हारी

5718

625B 6058

6038

5768,

438b,

5778,55788

5658,55668,

5908,5708

वनকলक्रमांक

6188,6198, 6218

5798,585818, 5838,5584B

5858,58 5868, 6008,5 5938

5728,573 5738, 5748,5758

5678,5685688,

6220,6238,6248

वनखंडकानाम

डी-12ढाबा

डी-12ढाबा

डी-12ढाबा

डी-12 ढाबा

डी-12ढावा

के-2बिजौरी

डी-12 ढाबा

डी-12 ढाबा

डी-12ढाबा

डी-10बुल्का त्यापानी

डी-1-12ढाबा, बा,के-2 बिजौरजौरी

डी-12बाबा, डी-10बुल्य बुल्कापानी

डी-12ढाबा,के-2 बिजौरी

घुरकुटा

अजगर

अजगर

बजरा

कांदावानी

जीलंग

रंजरा कन्हारी

फिटारी

हल्दीकरेली

आमुल

रजनीसरई

कन्हम्हारी

वनपरिसरका

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

उत्तरसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

वनपरिक्षेत्रकानाम

डिडौरी

बनमण्डल कानाम

क्र.तहसील कानाम

1डिण्डौरीडिडौरी

4डिण्डौरी

3डिण्डौरीडिडारी

2डिण्डौरीडिडौरीदक्षिणसमनापुर

5डिण्डौरीडिडौरी

7डिण्डौरीडिडॉरी

6डिण्डौरीडिडॉरी

8डिण्डौरीडिडौरी

11डिण्डौरीडिडौरी

9डिण्डौरीडिडौरी

10डिण्डौरीडिडौरी

12डिण्डौरीडिडीरी

13डिण्डौरीडिडीरी 7733

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

199

1197

306

354

602

15

687

आर.एफ.355

आर.एफ.845, 84

आर.एफ.671,

राजस्वक्षेत्रएवं ग्रामखामा राजस्वसीमा

6

52

45

470

आर.एफ.674, 684

आर.एफ.687. 688

राजस्वक्षेत्रएवं633 आरएफ.665

725एवंग्राम जुगदेई

आरए र.एफ.722, आरएफ.401, ओ-1549,1538

14

363

डोगरीटोला

आर.एफ.498

आर.एफ.729

आर.एफ.669

आर.एफ.389

आर.एफ.399

राजस्वक्षेत्र ग्राम

आरएफ. 360,362,

आर.एफ.679 एवंवनग्राम बर्थना

राजस्व जस्वक्षेत्रएवं242 नगर.एफ.883 आर. राजस्व स्वक्षेत्र ग्रामभितभिलकीगांव

684

676

एव छत्तीसगढ़ सीमा

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ. 695,693

आरएफ. 670,673, 669

13

आर.एफ. 678,688.

आर.एफ.882

675

आर.एफ.500

आर.एफ.381, 364

आर.एफ.670

आर.एफ.388

आर.एफ.405

आर.एफ.644, 647

आर.एफ.672,

आर.एफ.725, 723,729,722, 739

12

राजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्र

आर.एपएफ.698

आरएफ,337,381

आर.एफ.493495

राजस्वक्षेत्र,ग्राम बनरास

आर.एफ.727,731731, 740,738. 739 688

वनग्राम लदरादादर

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.678आर.एक67.

आर.एफ.690,

राजस्वक्षेत्र,ग्राम चकरारटोला

आर.एफएफ.685

आर.एफ.686,695

आर.एफ.674,675

वनग्रामग्रामचकरारएवं आर.एफ.671

11

10

354.720 160.340

169.410 468.720 362.070 वनग्रामपण्डरीपानी एवंआर.एफ.683

वनग्रामपण्डरीपानी एवंआर.एफएफ,662

267.630

करंजिया

9

169.410

345.730308.360

268.250

236.070226.410

205.940

166.510

294.820

216.420

290.520

373.510

विकासखण्ड-

पानी

8

सरई

पौड़ी

चकरार 321.670 243.120

263.430250.050

165.700145.580

कैस्ट्राबहरा

ठाड़फ्थरा

जामपान

सिमरसमरधा

बीतलवेहबेहरा

ददर दरगांव (कुटेली)481.670

7

400

6458,646

3576,361b, 362b,363b, 364b

6688,698C

491,1,4938, 4948,5008

7228,7268, 7298,7308, 7388,7398

6708,6648, लदरादादर कान्दाटोला216.420

त्रिछुला

`पण्डरीपानी

6848

5640

6818

688C 6838

6678,6718, 6728,6738, 674C,675C,

387, 389b,390, 391b

डी-6लयेदा

K-3उदौर

डी-8लबेदा

K-1धनौली

K-3उद्धौर

K-4खन्नात

D-12बावा

6 डी-11ढोलमी मोजा

5

सिमरधा

रसोई

ददरगांव

चकरार

चकरार मानिकपुर

माधोपुर

पौर्ड

4

बजाग

उत्तरसमनापुर

पश्चिमकरंजिया

पश्चिमकरंजिया

पश्चिमकरंजिया उत्तर त्तरसमनापुर

उत्तरसमनापुर

6758,6768, 6778,6788

693B,686C,

6898,6908, 6918,6928,

K-3उद्धौर

K-3उद्धोर

K-3उद्धौर

K-3उद्धौर

K-3उन

पण्डरीपानी

बोयरहा

कांदाटोला

पण्डरीपानी पण्डरीपानी

पश्चिमकरंजिया

3

डिडारी

12

14डिण्डौरीडिंडौरी

19बजाग

16डिण्डौरीडिडौरी

17डिण्डौरीडिडारी

18बजागडिडौरी

20बजागडिडोरी

21बजागडिडौरी

15डिण्डौरीडिडौरी

पश्चिमकरंजिया

पश्चिमकरंजिया

पश्चिमकरंजिया

पश्चिमकरंजिया

पश्चिमकरजिया

डिडौरी

डिडौरी

डिडौरी

बजाग

बजाग

22बजागडिडीरी

23बजागडिडॉरी

24बजाग

26

25 [भाग 1 7734

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

33

62

55

2

532 196

35

771

554

767

679

1131

812

1711

201

544

251

695

812

791

आर.एफ.704

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.707,

816,796 आर.एफ.8

आर.एफ.698. 609

15 राजस्वक्षेत्रएवं आर.एफ.679

आर.एफ.685, एवंवनग्राम केन्द्रामेंहबेहरा

वनग्रामबावली

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.783.

आर.एफ.775

राजस्वक्षेत्रएवं पहाड़

राजस्वक्षेत्रएवं आर.एफ.718

राजस्वक्षेत्र ग्रामगोपालपुर

14

वनग्राम त्रिपुला

आर.एफ.719

आरएफ. 693,695

आर.एफ. 657,658

आर.एफ.700

आर.एफ. 817,818

al आरएएफ. 821,822

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ. 799,798

आर.एफ.706 एवंराजस्व क्षेत्र

आर.एफ. 767,765

आरएफ, 782,780, 779

आर.एफ. 832,830, 831

आर.एफ.778

13

694 685

659

आर.एफ.706

आर.एफ.698

आर.एफ.717,

आर.एफ.687,

आर.एफ.660,

राजस्वक्षेत्रएवं आर.एफ.680

वनग्राम जोगीग्वाराएवं आरएफ.810

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.781, 782

राजस्वक्षेत्र छत्तीसगढ़सीमा

वनग्राम

जोगीग्वाराएवं

आरएफएफ.806.

810,804

आर.एफ.826, 826

आरएफ. 789, 197

आरएफ.769, 772,773,756, 786

12

आर.एफ.678

आर.एफ.707

आर.एफ.686

आर.एफ.656

आर.एफ.699

आर.एर.एफ.801

आर.एफ.818एवं वनग्रामबावली

आर.एफ.855एवं राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.704एवं ग्रामखम्हारखुदरा

आर.एफ.808809

आर.एफ.836.837

आर.एफ.779,776

आर.एफ.783,785, 786,787

आरएफ.755एवं राजस्वक्षेत्र

11

010

260.880

10

421.120

82.770

95.550

265.13130

393.700

82.240

539.690

393.01

328.560 7088, 695B

970

9 295.380

254.980

491.240

95.190 280.170

657.510628.410

91.770

433.16160

400.97

124.74.710

835.320809.570

335.440

8

बर्थना उद्धौर बोयरहा

पाण्डपुर

लिम्हा बावली

दोमुहानी

जोगीग्वारा

बिजौरी चौरादादर546.510

दलदलकपोटी145.990139.380

जगतपुर

सोनती तीरथ

खारीपारीडीह

811B

8058

7778

7848

7648

6968,7058

8278

7 678C,6798, 6808

7088,6958

6858,6868,

6568,6578, 6588,6598

6978,69BB, 6998,7008

7948,7928

8008, 3008,8018, 7888

6

K-3उद्धौर

K-3उद्धोर

K-3उद्धौर

14.खन्नात

K-3उदौर

K-3उदीर

K-3उद दौर

K4-खन्नात

K4 4-खन्नात

K4-4खन्नात

K4. 4-खन्नात

K4-खन्नात

K4-खन्नात

K4-खन्नात

कांदाटोला

बोयरहा

बहादुर

पाण्डपुर

करंजिया

सेनगूड़ा

चौरादादर

सोनतीरथ खारीडीह दलदलकपोटी

जगतपुर

दक्षिणउद्धौर

दक्षिण सणउद्धौर

जोग जोगीग्वारा

4

पश्चिमकरंजिया

पश्चिमकरंजिया

पश्चिमकरंजिया

पश्चिमकरंजिया

पश्चिमकरंजिया

पूर्वकरंजिया

पूर्वकरंजिय

पूर्वकरंजिया

पश्चि श्चिमकरंजियजिया

पूर्वकरंजिया

पूर्वकरंजिरंजिया

पूर्वकरंजिया

पूर्वकरंजिया

पूर्वकरंजिया

3

डिडौरी

2

बजागडिडौरी

बजागडिडीरी

बजाग

बजागडिडौरी

वजागडिडौरी

1

27

29बजागडिडॉरी

2

28

30बजागडिडौरी

30

31बजागडिडौरी

32बजाग

34बजागडिडीरी

33बजागडिडॉरी

35बजागडिडॉरी

36

37बजागडिडीरी

39

38बजागडिडौरी

40 7735 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

13

55

20

20

51

105

241

332

357

1215

73 31

321 25:

1159

543

15

वनग्राम

राजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्र

जगतपुरएवं आर.एफ.830

ओ-1647. 1648एवंग्राम खन्नात

राजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्रएवं आर.एफ.224

आरएफ.190

आर.एफ.287 288

वनग्रामघुघरी

आर.एफ.281, 282,283

आर.एफ124

राजस्वक्षेत्रएवं ग्रामगोपालपुर

राजस्वक्षेत्रएवं मार्ग

आर.एफ.123 ओ-1330एवं

14

नर्मदानदी

राजस्वक्षेत्र, छत्तीसगढ़ सीमा

आर.एफ.227

आर.एफ.243

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.123

आर.एफ.122 आर.एफ.160

आर.एफ.

आर.एफ. 290,293

आरएफ.189

आर.एफ.255

आर.एफ.184

वनग्रामझरना

यनविकास निगमक्षेत्र

278,288एवं पी.डब्ल्यूडी. मार्ग

13

189

आर.एफ.830

आर.एफ.224

आरएफ.846, 847

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.124

आर.एफ.190,

आरएफ.122 आर.एफ.158

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.287

ग्रामगनवाही

आरएफ.147, 183

राजस्वक्षेत्रएवं

आर.एफ.284

वनविकास निगमक्षेत्रआर. एफ.255एवं राजस्वक्षेत्र

12

115

नर्मदानदी

आर.एफ.226

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.240

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.279

आर.एफ.280

आर.एफ.833,831, 832

आर.एफ.190,188

आर.एफ123,116 आरएफ160

आर.एफ.112,113,

राजस्वक्षेत्रएवंपी. डब्ल्यूडी.मार्ग

वनविकासनिगम क्षेत्रआर.एफ.252, 254

11

10 70.830 197.860

59.280

181.080

273.010

560.180

275.800

146.39 0 269.960

484.910

562.000

डिण्डौरी

735.800

अमरपुर

830

9

197.860

70.83

193.530

278.140 178.560 290.040

686.290

286.210 565.810

605.600

277.490261.940

762.460

विकासखण्ड-

विकासखण्ड-

B

कबीरचबूतरा पकरीसोढ़ा

उमरथा

टिकराभंवरखण्डी59.280

देवकरा

रानीबुढ़ार234.690179.420

सुरखी पटकुही कुदवारी राम्हेपुर

झरना

हथकटा

मीतपुरी

घुघरी

7

8318

8498

223

242

184B

1228

1148 182

286

289

285 256

1898,1908

1588,1598, 1608

6 K4-खन्नात

K4-खन्नात

5-10सुबखार

S-14नेवसा

5-8अझवार 5-6बरखेड़ा

S-10सुमखार

5-10सुबखार

S-11नवलपौड़ी

S-8अझवार

की-7धारपानी

डी-7चारपानी

डी-7चारपानी

की-7घारपानी

5

जगतपुर पकरीसोढ़ा

भंवरखण्डी

उमरधा

देवकरा

रानीबुढ़ार

सुरखी पटकुही

कुदवारी

हर्राटोला

राम्हेपुर अमरपुर

घुघरी घुघरी

डिण्डौरी डिण्डौरी

डिण्डौरी डिण्डौरी

शाहपुर

शाहपुर शाहपुर डिण्डौरी अमरपुर अमरपुर

अमरपुर अमरपुर

पूर्वकरंजिया

4 पूर्णकरंजिया

जिडौरी

डिडौरी

डिडौरी

बजाग

42बजाग

43डिण्डौरीडिडॉरी

44डिण्डौरीडिडौरी

14

45डिण्डौरीडिडौंरी

46डिण्डौरीडिडौरी

49डिण्डौरीडिडौरी

52डिण्डौरीडिडौरी

47डिण्डौरीडिडॉरी 48डिण्डौरीडिंडौरी

50डिण्डौरीडिडारी

51डिण्डौरी

54डिण्डौरीडिडौरी

53डिण्डौरीडिडारी 7736

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

[भाग 1

2

20

29

12

16

850

195 57

555

1121 1158

2505

1115

86

454

15

वनग्राम खुददुरपानी

वनग्राम सिलपिड़ी

राजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्रएवं ग्रामचंद्रा

राजस्वक्षेत्रएवं पी.डब्ल्यू.डी.मार्ग

राजस्वक्षेत्र

आरएफ,515

राजस्वसीमा

राजस्वक्षेत्रएवं ओ-1509

आर.एफ.598, 596

राजस्वसीमा एवंआर.एफ. 520

वनग्रामटिकरा महेशपुरी

आर.एफ.523 एवंराजस्वक्षेत्र

14

295

वनग्राम गोरखपुर-

आर.एफ.299

राजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.564

राजस्वएवं

राजस्वक्षेत्र एवंआर.एफ.

आरएफ.594

वनग्रामचाड़ा

राजस्वसीमा

आर.एफ481 एवंओ 1507,1598

आर.एफ.43

आर.एफ 528,529

आर.एफ. 527,529, 531

13

261

राजस्वक्षेत्र

आरएफ,295, 296

राजस्वक्षेत्र

506

524

वनग्रामतातर

आरएफ.263,

आर.एफ561

राजस्वक्षेत्र

वनग्राम घुण्डीसरई,आर. एफ.208,296

राजस्वसीमा

राजस्वसीमा

आर.एफ.45

आरएफ,507,

आर.एफ.522.

12

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.238

आर.एफ.293

आर.एफ.292,293

आर.एफ555

वनग्रामचाड़ा

वनग्रामखुददुरपानी

आर.एफ.537

आर.एफ.518,561

आर.एफ517एवं वनग्रामचाड़ा

आर.एफ.525,526

आरएफ466,468

आर.एफ46एवं राजस्वक्षेत्र

19

431.960 1106.630

428.130

731.170

बजाग

591.190

850.770

368.610

शहपुरा

9

526.080

531.950

425.020334.090

503.080418.210

392.260376.490

731.170 758.600

1599.1001562.930

850.770

विकासखण्ड-

410.200

385.360382.390

विकासखण्ड-

8

गोरखपुर

खुददुरपानी1242.460

उसरीघुण्डी ढोलबीजा415.150412.930

चन्द्रागढ़

चाड़ा तातर

तरच

सिलपिड़ी

खम्हेरा

शीतलपानी

छीरपानी

जल्दा-बौना

294

297

300

3378 2608

5160

458

5628,5631

5138,516 5168, 5178,5611 561B,

5130 5108,5130 5048,5058,

5188,5208, 5588,5598, 5608

4678,4688, 4118

4048,4668,

5278, 5298.

5308 308,5318, 5328 328,5338,

5678 510C,511, 511,512,

4978 078,4988,

5370 37C,4968,

5228,5248,

50685028 5028 5188,5218,

525B,58,5288, 5290

6 -7धारपानी

डी-धारपानी

डी-7धारपानी

K-2बिजौरी

डी-7चन्द्रारधन्द्रागढ़

डी-7डोलबीज बीजा

K-2 बिजौरी

K-2बिजौरी

K-2बिजौरी

K-2 -2बिजौरी

K-21 -2बिजौरी

SH-14अमेरा

D-6लवेदा,DP हडसिंगरीDP-75 पिपरिया, DP-76

5 मोहनझिर

पिपरिया

पिपरिया ढोलबीजा बिलगांव

अलपिड़ी

चाड़ा तातर

तरच बौना

खम्हे

शीतलपानी

छीरपानी

4

अमरपुर अमरपुर

अमरपुर

अमरपुर

अमरपुर

बजाग

बजाग

बजाग

बजाग बजाग

बजाग

बजाग

शहपुरा

डिडौरी डेडारी

डौरी

डिडीडेडौरी

डिण्डौरीडिडौरी

डण्डौरीडिडौरी

डण्डौरीडिडौरी

जाग

बजागडिडौंरी

बजार

बजागडिडीरी

बजाग

डिण्ड

शहपुराडिडॉरी

55डिण्डौरीजिकीरी

56डिण्डौरीडिडौरी

57डिए

58

155

52

61बजागडिडौरी

64

65बजाग

66बजागडिडीर भाग 1 ]

7737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

४

114

33

5

04

55 35

8

16

294

1026

232 395 1204

358

450

12

245

38

230

488

772

1075

28

15

आर.एफ.34

राजस्वक्षेत्र

-1140,1141

आर.एफ.17

आर.एफ.990

आर.एफ.964

नर्मदानदी

आर.एफ.48 एवंराजस्वक्षेत्र

राजर राजस्वक्षेत्र

वनग्रामचंदवाही

आरएफ.875

आर.एफ.878

आर.एफ.869

वनविकास निगमक्षेत्रएवं आरएफ.942

14

आर.एफ.46

वनग्राम टिकरा महेशपुरी

वनग्राम छीरपानी

राजस्वक्षेत्र

राजस्यक्षेत्रओ

राजस्वक्षेत्र एवंजिला सीमा

राजस्वक्ष क्षेत्र

ओ-1807

वनग्राम टिकरा महेशपुरी

आरएफ.

988,989

आर.एफ. 873,874

नर्मदानदीआर.एफ.। 873

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.808 एवंराज राजस्व क्षेत्र

वनविकास निगमक्षेत्र एवंआर.एफ. 941,944

एवं

राजस्व क्षेत्र

राजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.48

आर.एफ.47

13 आर आरएफ.48

वनग्रामडोमी

आर.एफ.983

नर्मदानदी

एफ.874 नर्मदानदी

आरएफ.879

वनविकार कास निगमक्षेत्र

आरएफ.988

वनविकास निगमक्षेत्रएवं आर.एफ.961

ओ-1795एवं राजस्वक्षेत्र

12

राजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.17

आर.एफ.46

आर.एफ.46

आर.एफ.890

आरएफ989

आर.एफ.873

आर.एफ.880.

वनग्रामददरगांव

आर.एफ.873,875

आर.एफ.886एवं ओ-1783

इनविकास क्षेत्र निगमक्षे

वनविकासनिगम क्षेत्रएवंआरएफ.940

11

130

49.910

10

94.040

363.330

149.560

265.950 157.090

मेहदवानी

267.940

120.300

238.100

483.530

9

51.850

188.130188.130

107.240

298.820275.940

440.490

349.770340.420

270850 177.470

206.300 122.960

242.550

285.840840

495.030 684.140656.730

विकासखण्ड-

8

जलघरा

घुण्डीसरई

गढी

झगरैहटा चंदवाही146.750146.750

डोमी

ददरगांव

टिकरामहेशपुरी

खुदरी

सलैया

खम्हारिहारिया

चिरईपानी

हिरदेपुर

बदगिरी हर्राटोला

68

7

34B

178

488

46B

9908 9848 9498

78,88

9898

8758 8738 880B

8708

9438

6

5-5

SH-5

SH-14अमेरा

SH-14अमेरा

SH-14अमेरा

SHP-10सग्रामपुर

जे24मुरका

जे24घुरका

जे24मूरका

एस.एच.14अमेरा

एस.एच.21गुटरई

एस.एथ21कुटरई

जे29मसूरघुघरी

एस.एच.35वदगिरी

जे29मसूरधुपरी

5

छीरपानी

पौड़ी

मगरटगर

संग्रामपुर

चंदवाही छीरपानी ददरगाव

डोभी हर्राटोला खुदरी

सलैया

हिरदेपुर चिरईपानी

हर्राटोला

कुटरई

4

शहपुरा शहपुरा शहपुरा शहपुरा शहपुरा शहपुरा

मेंहदवानी

मेंहदवानी

मेंहदवानी मेंहदवानी

मेहदवानी

मेंहदवानी

मेंहदवानी

मेंहदवानी

3

डिडौरी

शहपुराडिंडौरी

12

69शहपुराडिडॉरी

68शहपुराडिडौरी

71शहपुरासिडीरी

70शहपुराडिडौरी

73शहपुराडिडौरी

72शहपुरा

74शहपुराडिडौरी

75शहपुराडिडारी

77शहपुराडिडौरी

76शहपुराडिडॉरी

79शहपुराडिडौरी

78शहपुराडिडौरी

80शहपुराडिडौरी

81शहपुराडिडौरीमेंहदवानी 7738

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

1284

40

26

792

482

विकासमिश्रा,कलेक्टर.

15

राजस्व क्षेत्रजिला सीमा

वन विकास निगमक्षेत्र एवंआर. एफ.944

वन विकास निगमक्षेत्र

14 वनविकास निगमक्षेत्र एवंआर. एफ.955

वनविकास निगमक्षेत्र एवंआर. एफ.948

वनविकास निगमक्षेत्र

13 राजस्व क्षेत्र

वन विकास निगमक्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र विकास निगमक्षेत्र

12 वनविकास निगमक्षेत्र एवंआर एफ.053

वनविकास निगमक्षेत्र एवंआर. एफ.946

वनविकास निगमक्षेत्र

11

10

206.820

408.250

223.440

9

268.030

430.220

226.670

8

अमरपुर

झामझोला

दादरघुघरी

7

954B

945B

9418

6

जे29 मसूरघुघरी

जे29 मसूरघुघरी

जे29 मसूरघुघरी

5 हरोटाला

हर्राटोला

हर्राटोला

4

मेंहदवानी

मेंहदवानी

3 डिडारी

डिडौरी

2 शहपुरा

शहपुराडिडौरीमेंहदवानी

83

84शहपुरा

85 7739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल मध्यप्रदेश

प्रारंभिक अधिसूचना

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्र.-441-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- समसपुरा , का कुल रकबा 8.389 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनतपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैद्य और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- समसपुरा, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः- समसपुरा , रा.नि.न.: मुंगलिया छाप तहसील:- हुजूर , जिलाः

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा (हे.में)

सर्वेक्षण सख्या

भोपाल कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

निजी

0.739

2.810

9

महाना चेन्चर्स द्वारा पार्टनर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलापर राजोरिया एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सं० 1

सिंचित

निजी

0.355

0.550

8

2

उदय प्रताप शर्मा पिता श्री रामचरण लाल शर्मा पता ए -46 गोविन्दपुरी यूनिवर्सिटी रोड सिटी सेंटर ग्वालियर

महाना चेन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्री लीलाधर राजौरिया पता

सिंचित

निजी

0.263

1.380

22

3

सिंचित

निजी

0.610

0.162

4

7

बी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी धार इमली भोपाल महाना बेन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्री लीलाधर राजौरिया पता बी-48 मन्नीपुरम कॉलोगी चार इमली भोपाल

सिचिंत वंदना गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश

निजी

0.185

1.0700

25

5

सिंचित

0.001

87

6

मायाबाई पत्नी रामस्यरुप जाति देशवाली पता मिहाखेडी भोपाल वंदना गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश

0.090

निजी निजी

1.780 1.700

26

7

सिंचित व्यपवर्तित

निजी (शैक्षणिक,

0.509

2.770

71

8

कमलेश्वर युवक एव समाज कल्याण समिति भोपाल अध्यक्ष कन्हैयालाल अमरनानी पुत्र शेखराज अमरनानी एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित)

अरविन्द गंगोलिया पिता एम एसगंगोलिया एवं अन्य भोपाल

74

9

सिंचित सिंचित

निजी निजी

0.825 0.485

2.190 0.810

85

10

रामगोपाल पिता चतर सिंह जाति देशयाली पता सा ० देह भोपाल मोहम्मद दानिश खान पुत्र रव श्री मोहम्मद शाहिद खान पता ग्राम पडरिया

सिंचित

निजी

0.284

1.480

83

11

सांकल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मोहम्मद दानिश खान पुत्र स्व श्री मोहम्मद शाहिद खानएवं अन्य भोपाल मध्य

सिंचित

निजी

0.166

0.810

12

90

प्रदेश भूमि स्वामी

मु. भागवतीबाई पत्नी कमलसिंह एवं अन्य पता सा० देह भोपाल

0.351

1.180

91

13

सिंचित सिंचित

निजी निजी

1.193

7.900

93

14

सिंचित

निजी

0.296

0.505

98/1

15

गायत्री देवी पत्नी लखनलाल शर्मा एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश पंकज राय पिता पी सी राय पता 10 ग्लोबस फेम सिटी सुयश अस्पताल के पीछे चूना भट्टी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.044

0.064

16 98/2/1

रामेत मीणा पुत्र प्रभूलाल मीणा पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश पवन पाठक पिता राजेन्द्र पाठक पता 1012 रोशनबाग पुष्पा नगर रोड

सिंचित

निजी

0.105

0.121

98/2/2

17

सिंचित

ऐशबाग भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मुन्नी बाई पत्नी नवल सिंह जाति देशवाली पता मित्तूखेडी भोपाल

निजी

0.250

18

99

सिंचित

निजी

0.250 0.095

102

19

मुन्नी बाई पत्नी नवल सिंह जाति देशवाली पता मित्तूखेडी भोपाल ललिता बाई पत्नी विक्राम सिंह पता मिलुखेडी भोपाल मध्य प्रदेश

निजी

0.039

0.190 1.180

20

103

सिंचित सिंचित

निजी

मुन्नी बाई पत्नी नवल सिह जाति देशवाली पता मितूखेडी गोपाल 0.004

0.150

101

21

रामेत मीणा पिता प्रभूलाल मीणा एवं अन्य मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

निजी

व्यपवर्तित व्यवसायिक

0.224

0.360

100

22

सिंचित) सिंचित (

निजी

0.158

1.580

23

97

नरेन्द्र कुमार बाजपेयी पिता सी पी बाजपेयी एवं अन्य भोपाल महाना वैन्चर्स द्वारा डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्री लीलाधर राजीरिया

सिंचित

निजी

0.210

0:220

21

24

पता थी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी चार इमली गोपाल महाना बेन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्री लीलाधर राजौरिया पता

सिंचित

निजी

0.550

1.030

20

बी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी चार इमली भोपाल

25

सिंचित

निजी

0.328

1.220

23

26

प्रमोद कुमार वैद्य पिता श्री हरगोविन्द वैद्य पता ई -8 / 391 त्रिलोचन नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि रयानी

सिंचित

निजी

0.007

0.750

81/1

27

कमला मीणा पत्नी श्री चतुर नारायण मीणा पता 02 ग्राम समसपुरा अरविन्द गंगोलिया पिता एम एस गंगोलिया एवं अन्य भोपाल

सिंचित

निजी

0.002

72

28

सिंचित

निजी

0.077

0.372 0.090

29 84/1

कमला मीणा पत्नी श्री चतुर नारायण मीणा पता 02 ग्राम समसपुरा दिनेश मीणा मिता श्री चतुर नारायण मीणा पता 02 समसपुरा

निजी

0.090

84/2

30

सिंचित सिंचित महाना वेन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलाधर गुना

निजी

0.028 0.122

5

सिंचित महाना येन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलावर गुना

निजी

0.242

0.280 0.380

6

31 32

8.389

रकबे का कुल योगः-

प्रभावित

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वैधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7740

क्र.-443-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- भानपुर केकड़िया का कुल रकबा 9.251 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम भानपुर केकड़िया की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।

 ग्रामः- भानपुर केकड़िया,
 रा.नि.न.:- मुंगलिया छाप, तहसीलः- हुजूर, जिलाः भोपाल
                                अर्जित
क्रं०   सर्वेक्षण कुल रकबा                 स्वामित्व   भूमि का                     हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
                                रकबा (हे.   का प्रकार    प्रकार
 सं०     सख्या        (हे.में)
                                   में)
          559        0.630       0.489        निजी       सिंचित   भाव सिंह पुत्रगण देवी सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
  2       674        1.010       0.851        निजी       सिंचित   नाथू पिता सेकडिया जाति भिलाला पता नि . ग्राम भूमि स्वामी
  3       673        1.000       0.197         निजी      सिंचित   चतरसिंह  पिता नानसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
 4        481        0.730        0.380       निजी       सिंचित   नान सिंह आ. चमरिया एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
  5       476        1.000       0.047        निजी       सिंचित   गुड्डीबाई पुत्री धनिया जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
  6       574         1.000       0.590        निजी      सिंचित   फतहसिंह पिता विस्ता जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
  7       573         1.000       0.713       निजी       सिंचित   सुमला, भमरा पुत्र करन सिंह एवं अन्य भिलाला पता नि. ग्राम भूमि
  8       642        0.540        0.418        निजी      सिंचित   भेरूसिंह पिता गुलसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
  9       641         1.000       0.675        निजी      सिंचित   मसरीवाई चेवा धनसिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
 10       643        0.460        0.299        निजी      सिंचित   भेरूसिंह पिता गुलसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
 11       640         1.000       0.069        निजी      सिंचित   नवलसिंह पुत्रगण जूरसिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी कलेक्टर
  12      675         1,000       0.568        निजी      सिंचित   एकलसिंह पिता धनसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
  13      677         1.000       0.010        निजी      सिंचित   कासीराम, रायसिंह ना.वा. पुत्रगण ढूकलसिंह एवं अन्य नि. ग्राम
 14       482         0.270       0.003        निजी      सिंचित   नान सिंह एवं अन्य ग्राम भूमि स्वामी
 15       561         1.000       0.279        निजी      सिंचित   खूमसिंह  पिता रेमसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
 16       562         1.030       1.030        निजी      सिंचित   भेरोसिंह पिता बालाराम जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
  17      563         1.010       0.117        निजी      सिंचित   भुवानसिंह पिता अलसिंह जाति भिलाला पता   नि. ग्राम भूमि स्वामी
 18       566         1.020       0.352        निजी       सिंचित  तेरसिंह पिता बालसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
  19      557         1.000       0.010        निजी      सिंचित   खेतूसिंह पिता विस्ता जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
 20       560         0.370       0.370        निजी      सिंचित    भाव सिंह पुत्रगण देवी सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
 21        558        0.610       0.088        निजी       सिंचित   झूमरी वाई प्रताप सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी कलेक्टर
 22       480         1.020       1.020        निजी       सिंचित   भूरसिंह पिता शिमला जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी,
 23       477         1.010       0.561        निजी      सिंचित    रतनसिंह पिता नाथूसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
 24       479         0.260       0.115        निजी       सिंचित   सुन्दरीवाई वेवा नारायण एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
  प्रभावित रकबे का कुल योगः-      9.251
          यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
          भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को
किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
          सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और
 उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और
अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।
          अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि
का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम
 सृजित नहीं करेगा ।  अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी
 भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

7741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

क्र.-445-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- समसगढ़, का कुल रकबा 0.425 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन ( एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु -अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- समसगढ़, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः- समसगढ, रा.नि.न.ः मुंगलिया छाप तहसीलः- हुजूर, जिलाः भोपाल

क्र० सर्वेक्षण

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

स्वामित्व का

भूमि का प्रकार

अर्जित रकबा (हे.में)

सं० सख्या

कुल रकबा (ह.मे)

प्रकार

सिंचित

निजी

1.470

29

1

सिंचित

निजी

0.865 0,473

0.820

33

2

सिंचित

श्रीमती गोमती बाई पत्नी अयोध्या प्रसाद पता नि. रातीबढ भोपाल दीपक सिंह पिता अशोक सिंह पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दीपक सिंह पिता अशोक सिंह पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

निजी

0.033

0.790

34

3

सिंचित

निजी

0.778

0.475

39/1

4

सिंचित

निजी

सैयद अबुल फेसलन एवं अन्य काला दरवाजा बेनजीर रोड भोपाल फिरोजनसर पुत्र स्व. अबुनसर एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश

0.404

0.847

40/1

5

सिंचित सेयद अबुल फेसलन एवं अन्य पता काला दरवाजा बेनजीर रोड

निजी

0.163

0.190

6

42

सिंचित

निजी

0.150

41

0.150

7

सिंचित

निजी

0.880

0.484

235

8

फिरोजनसर पुत्र स्व . अबुनसर एवं अन्य हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश श्रीमती सपना सवत पत्नी जे एन रावत जाति रावत पता है डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.458

0.930

236

9

श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रावत जाति रावत पता है डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.028

0.100

10

239

श्रीमति इन्द्रावती गुप्ता पत्नी श्री प्रेगनारायण अग्रवाल जाति अग्रवाल पता 116 टी बार्ड सैनिक कॉलोनी बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रावत जाति राबत पता ई डब्लू एस 386

सिंचित

निजी

0.755

0.990

245

11

सिंचित

निजी

0.740

247

1.030

12

सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रायत जाति रावत पता ई डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्यामी प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा

सिंचित

निजी

0.170

0.320

250

13

सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा

सिंचित

निजी

0.155

0.230

14

251

सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा

सिंचित

निजी

0.260

0.221

255

15

सिंचित

निजी

0.001

सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्यामी कुवर सिंह पिता भुवान सिंह एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश

0,400

262

16

सिंचित

निजी

0.060

0.038

17 261/1

सिंचित

निजी

सोनावाई पु एवं अन्य मोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कुवर सिंह पिता भुवान सिंह एवं अन्य भोपाल

0.009

0.100

261/2

18

निजी

सिंधित सोनावाईपु एवं अन्य भोपाल

0.210

0.177

260

19

सिंचित

निजी

0.041

234

0.210

20

श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रायत जाति रायत पता ई डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

निजी

0.607

0.840

259

21

सिंचित सिंचित

निजी

सोनाबाईपु एवं अन्य भोपाल सोनावाईपु एवं अन्य भोपाल

258

0.250

0.139

22

सिंचित

निजी

0.108

0.380

23

243

श्रीमति इन्द्रावती गुप्ता पत्नी श्री प्रेमनारायण अग्रवाल जाति अग्रवाल पता 116 टी वार्ड सैनिक कॉलोनी बैरागड भोपाल मध्य प्रदेश

सिंचित

निजी

0.530

0.006

246

24

श्रीमति इन्द्रायती गुप्ता पत्नी श्री प्रेमनारायण अग्रवाल जाति अग्रवाल पता 116 टी यार्ड सैनिक कॉलोनी बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश

सिंचित

निजी

0.074

0.470

264

25

सिंचित

निजी

गुलाब सिंह पिता मिट्टू जाति भील पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश गुलाब सिंह पिता मिडु जाति भील पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश

0.390

0.019

214

26

सिंचित

निजी

गुलाब सिंह पिता निहू जाति भील पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश

0.730

0.343

213

27

सिंचित

निजी

0,131

0.160

208

28

सिंचित

लीलाबाई पत्नी स्व शिवनारायण एवं अन्य ग्राम समसगढ़ भोपाल लीलाबाई पत्नी स्व शिवनारायण एवं अन्य ग्राम समसगढ़ भोपाल

0.665

निजी

1.880

207

29

सिंचित चंदर सिंह पिता पतल्या जाति भील पता सा देह भोपाल

निजी

0.240

0.126

202

30

नंगर सिंह पिता कालूराम जाति भील पता सा देह भोपाल

सिंचित

निजी

0.100

0,100

205

31

सिंचित

निजी

0.270

0.135

32

32

सिंचित

0.019

निजी

1.430

28

33

दीपक सिंह पिता अशोक सिंह पता सा भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश श्रीमति ममता शर्मा पत्नी श्री महेश शर्मा जाति शर्मा पता नि . रातीवड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.001

0.100

319/1/2

34

कामेश्वर दयाल मेहरा पिता रामदयाल मेहरा एवं अन्य भोपाल श्रीमती सपना रावत पत्नी अ एन रायत जाति राक्त पता ई डब्लू एरा 386

सिंचित

निजी

0.265

0,850

35 244/2

सरस्वती नगर भोपाल भूमि स्वामी अहस्तान्तरणीय प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा

सिंचित

निजी

0.450

0.348

249

36

सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा

सिंचित

निजी

0.350

0.001

309

37

सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्री प्रशांत अग्निहोत्री पिता के. एस. अग्निहोत्री जाति अग्निहोत्री पता एल 24

सिंचित

निजी

0.359

0.960

238

38

शंकर नगर कालोनी शिवाजी नगर भोपाल

सिंचित

निजी

श्रीमति इन्द्रावती गुप्ता पत्नी श्री प्रेमनारायण अग्रवाल भोपाल

0.021

0.240

241

39

निजी

0.087

0.910

237

40

श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रावत एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश श्रीमती गोमती बाई पत्नी अयोध्या प्रसाद पता सा रातीमथ भोपाल

सिंचित सिंचित

निजी

0.031

0.130

30/2

41

प्रभावित रकबे का कुल योगः- 9.425

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है । भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि काकोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रयविक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 80 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

7742

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र.-447-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील - हुजूर के ग्राम- अमरपुरा , का कुल रकबा 2.323 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु -अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- अमरपुरा की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः- अमरपुरा , रा.नि.न.:- मुंगलिया छाप तहसीलः- हुजूर , जिलाः भोपाल

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

भूमिका प्रकार

क्रं० सं०

सर्वेक्षण सख्या

अर्जित रकबा (हे.में)

कुल रकबा (हे.मे)

स्वामित्व का प्रकार

जगदीश पिता सेवाराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भोपाल

सिंचित

निजी

1.398

1

10

2.93

जगदीश पिता सेवाराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भोपाल

सिंचित

निजी

0.289

2

1.880

9

नवलसिंह पिता बंशीलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भोपाल

सिंचित

निजी

1.500

3

15

0.118

सिंचित

निजी

1.830 0.498

4

11

कमलाबाई बेवा बृजलाल एवं संतोष दिनेश पवन पिता बृजलाल जाति देशवाली पता सरवर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

शिवचरण पिता सेवाराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भोपाल

सिंचित

निजी 6

1.630 0.020

5

2.323

प्रभावित रकबे का कुल योगः-

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

7743

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

क्र.-449-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम- आवंला.. का कुल रकबा 6.123 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु -अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम आवंला,, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः- आवंला, रा.नि.न.ः- मुंगलिया छाप

तहसीलः- हुजूर, जिलाः भोपाल

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

सर्वेक्षण सख्या

भूमिका प्रकार

क्रं० सं०

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा (हे.में)

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

5.232 निजी

52.252

82

1

धनविद्या रियलटर्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर अजय संतोष नागर पिता श्री संतोष कुमार नागर एवं अन्य मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

निजी

0.182

0.202

सिंचित

82/2/1/3/1

2

विवेकानन्द विचारधाम शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा अध्यक्ष राजेश कुमार साहू पिता के. के. साहू पता ए 4 गीत बंगले दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल

निजी

0.096

0.405

82/2/1/2/1

सिंचित

3

विवेकानन्द विचारधाम शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा अध्यक्ष राजेश कुमार साहू पिता के के साहू पता ए 4 गीत बंगले दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था

निजी सिंचित

0.134

0.506

4 82/2/1/2/2

राजेश कुमार साहू पिता के के साहू एवं मनोज कुमार साहू पिता के के साहू पता ए-4 गीत बंगलो दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल

सिंचित

निजी

0.101

82/2/1/3/2 0.101

5

राजेश कुमार साहू पिता के के साहू एवं मनोज कुमार साहू पिता के के साहू पता ए-4 गीत बंगलो दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल

सतीश तैलंग पिता परमनाथ सदाशिव तैलंग एवं अन्य भोपाल

सिंचित

निजी

0.378

8.281

77/1

6

6.123

प्रभावित रकबे का कुल योगः-

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार

अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है । भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7744

क्र.-451-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम सरवर का कुल रकबा 11.524 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम सरवर की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः- सरवर, रा.नि.न.ः- मुंगलिया छाप तहसील:- हुजूर, जिलाः भोपाल

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

भूमिका प्रकार

अर्जित रकबा (हे.में)

क्र० सं०

सर्वेक्षण सख्या

कुल रकबा (हे.में)

स्वामित्य का प्रकार

रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि. बड़झिरी भोपाल

निजी

0.100

0.100

1

सिंचित सिंचित

निजी

0.300

0.390

124/1 124/2

2

सिंचित

निजी

राजेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता निवासी ग्राम भोपाल रामदयाल पिता रघुवरदयाल जाति कायस्त पता सा भोपाल मध्य 0.920

0.800

61/1

3

सिंचित

निजी

0.150

0.440

4

61/2

कु. वदान्या नाबा पुत्री मनोज श्रीवास्तव सर मी श्रीमती मुक्ती श्रीवास्तव जाति कायस्थ पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.006

0.280

5

75

कु वदान्या नाबा पुत्री मनोज श्रीवास्तव सर माँ श्रीमती मुक्ती श्रीवास्तव जाति कायस्थ पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.590

0.014

59

6

विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो देवेन्द्र साधो आ सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.051

0.230

38

7

विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो देवेन्द्र साधो आ सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.035

0.150

8 39/1

विजयलक्ष्मी साधी पिता सीताराम साधो देवेन्द्र साधो आं . सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

रामचरण पिता आशाराम जाति खाती पता नि बढझिरी भोपाल

सिंचित

0.058 निजी

0.300

39/2

9

सिंचित

निजी

0.107

0.480

60

10

विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो देवेन्द्र साधो आ . सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित निशा चौधरी पत्नी अरुण चौधरी पता नि न्यू मार्केट भोपाल

0.105 निजी

9.200

88

सिंचित

निजी

0.704

2.380

12

97

बिटारी डिस्टलरीज प्रा लि महारणप्रताप नगर भोपाल द्वारा डायरेक्टर रंजीत नारंग पिता वी पी नारंग पता भोपाल

सिंचित

निजी

0.280

0.280

92

13

अशोक चौधरी पुत्र श्री पी यी चौधरी पता 111 अरूणोदम बरखेडी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सनत कुमार द्धिवेदी पुत्र रामनुग्रह द्धिवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड

सिंचित

निजी

0.172

0.230

166

14

सिंचित

निजी

0.090

0.260

171/1

15

भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दिनेश कुमार श्रीवास्तव पिता श्री जानकी प्रसाद श्रीवास्तव पता सी- 129 शाहपुरा सी सेक्टर बंसल हॉस्पिटल के सामने भोपाल

दिनेश कुमार श्रीवास्तव पिता श्री जानकी प्रसाद श्रीवास्तव पता सी-129

सिंचित

निजी

0.455

1.270

16

सिंचित

शाहपुरा सी सेक्टर बंसल हॉस्पिटल के सामने भोपाल शिरीष द्विवेदी, पीयूष द्विवेदी पुत्रगण आर जी द्विवेदी पता भोपाल

निजी

2.470

1.511

68

17

सिंचित

निजी

रामदयाल पिता रघुवरदयाल जाति कायस्त पता सा भोपाल

0.096

0.290

62

18

सिंचित

निजी

0.055

1.460

121

19

छोटेलाल पुत्र बटनलाल जाति देशवाली पता सा आवंला भोपाल कौशिल्याबाई पत्नी देवीप्रसाद पता आंवला भोपाल मध्य प्रदेश

सिंचित

निजी

0.053

0.100

20 117/791

सिंचित

निजी

0.245

1.170

21

99

विटारी डिस्टलरीज प्रा लि महारणप्रताप नगर भोपाल व्वारा डायरेक्टर रंजीत नारंग पिता वी पी नारंग पता भोपाल

सिंचित

निजी

0.299

0.560

109

22

अंकित चौधरी पुत्र अरुण चौधरी पता नि अरुर्णादय 111 बरखेड़ीकला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.056

0.400

89/1

23

अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरूणोदम वरखेडी कलाभोपाल मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

निजी

0.140

0.660

89/2

24

अंकित चौधरी पुत्र अरुण चौधरी पता नि अरुर्णादय 111 बरखेड़ीकला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.144

0.200

90

25

अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरूणोदम वरखेडी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.220

0.840

91

26

अशोक चौधरी पिता श्री पी बी चौधरी पता नि अरूणोदय ग्राम बरखेड़ी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरूणोदम वरखेडी कला

सिंचित

0.001 निजी

0.500

108

27

भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित ओम चौधरी पिता पी बी चौधरी पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

निजी

0.726

1.910

110/1

28 7745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

                                                                       बिटारी डिस्टलरीज प्रा लि महारणप्रताप नगर भोपाल व्दारा डायरेक्टर रंजीत
29       98         0.150         0.150        निजी       सिंचित
                                                                       नारंग पिता वी पी नारंग पता भोपाल
30       170        0.230          0.181       निजी       सिंचित       रामनुग्रह द्विवेदी पुत्र छोटई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्य प्रदेश
31       169        0.100          0.051       निजी       सिंचित       रामनुग्रह द्विवेदी पुत्र छोटई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्य प्रदेश
 32     168/1        0.100         0.024       निजी       सिंचित       रामनुग्रह द्विवेदी पुत्र छोटई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्य प्रदेश
                                                                       अशोक चौधरी    पिता श्री पी बी चौधरी पता नि अरुणोदय ग्राम बरखेड़ी कला
33        93        0.940          0.246       निजी       सिंचित
                                                                       भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
                                                                       सनत कुमार द्विवेदी पुत्र रामनुग्रह द्विवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल
34       165         0.180         0.056       निजी       सिंचित
                                                                       भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
                                   0.180       निजी       सिंचित       सनत कुमार द्विवेदी पुत्र रामनुग्रह द्विवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल
 35       167        0.180                                             भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
 36     105/1/1     0.870          0.213       निजी       सिंचित       विंगकमान्डर ए०सी ० बाजपेई पिता बी पी बाजपेई पता सा भोपाल
                                               निजी       सिंचित       अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरूणोदम वरखेडी कला
 37    105/1/2       0.110         0.038                               भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
 38      139/1       0.820         0.358       निजी       सिंचित        रामनुग्रह द्दिवेदी पुत्र छोटई राम द्धिवेदी पता भोपाल मध्यप्रदेश
 39     139/2        0.510         0.297       निजी       सिंचित       सनत कुमार द्धिवेदी पुत्र रामनुग्रह द्धिवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल
                                                                       भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
 40      139/3       0.030         0.030       निजी       सिंचित       छोटीबाई बेवा प्रभुलाल एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
 41      125/1       0.020         0.002       निजी       सिंचित        रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़‌झिरी भोपाल
 42       120        2.570         0.001       निजी       सिंचित        छोटेलाल पुत्र बटनलाल जाति देशवाली पता सा आवंला भोपाल
                                   0.016       निजी        सिंचित      दिनेश कुमार श्रीवास्तव पिता श्री जानकी प्रसाद श्रीवास्तव पता सी-129 शाहपुरा
 43      119/1       0.370                                              सी सेक्टर बंसल हॉस्पिटल के सामने भोपाल
 44      138/1        1.000        0.429       निजी       सिंचित        राजेन्द्र नाहर पिता स्व. मानिकलाल नाहर एवं अन्य भोपाल मध्य
 45      138/2       0.060         0.014       निजी       सिंचित        मुकेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता बढझिरी सरवर हुजूर भोपाल
 46      138/3       0.130         0.025       निजी       सिंचित        वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश
 47      122/1        1.156        0.258       निजी       सिंचित        राजेन्द्र नाहर पिता स्व.मानिकलाल नाहर एवं अन्य भोपाल
 48      122/2       0.060         0.034       निजी       सिंचित        मुकेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता बढझिरी सरवर हुजूर
 49      122/3       0.184         0.107       निजी        सिंचित       वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्यप्रदेश
 50      126/1       0.640         0.072       निजी        सिंचित       राजेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता निवासी ग्राम भोपाल
                     0.420126/2    0.009       निजी        सिंचित       गीताबाई पुत्री रामकिशन सौरमबाई पुत्री रामकिशन जाति पवार सुनीताबाई पुत्री
 51                                                                     रामकिशन जाति पवार पता नि बडझिरी भोपाल
 52        66        0.970         0.219        निजी       सिंचित       लीलाबाई पत्नी रमेन्द्रपाल एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी "
 53      123/2        0.183        0.098        निजी       सिंचित       वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्यप्रदेश
                                                           सिंचित       अनीता राठौर  पत्नी के एल राठौर पता निवासी ग्राम दी 325/1 फुटि बाबड़ी
 54     123/1/2       0.214        0.163        निजी
                                                                        पुष्पा नगर चांदबड़ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
 55     123/1/1       0.103         0.083       निजी       सिंचित        रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य
 56      131/1        0.270         0.033       निजी       सिंचित        रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल
 57      132/2        0.080         0.080       निजी       सिंचित       वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश
  58    132/1/2       0.098         0.080       निजी       सिंचित       अनीता राठौर   पत्नी के एल राठौर पता निवासी ग्राम दी
 59     132/1/1       0.012         0.012       निजी       सिंचित        रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल
 60      133/2        0.165         0.018       निजी       सिंचित        वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश
                                                           सिंचित        अनीता राठौर  पत्नी के एल राठौर पता दी 325/1 फूटी बाबड़ी पुष्पानगर
 61     133/1/2       0.097         0.001       निजी
                                                                         चांदबड़ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी "
  62       67         2.120         0.936       निजी       सिंचित        रामनाथ साहनी पिता दन्दू साहनी एवं अन्य पता भोपाल
  63       69         0.430         0.036       निजी       सिंचित        शिरीष द्विवेदी पुत्र श्री आर जी द्विवेदी पता 71 ई ए स्कीम न 54 विजय नगर
                                                                         भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
  प्रभावित रकबे का कुल योगः-       11.524

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

7746

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र.-453-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम झागरीया खुर्द, का कुल रकबा 13.169 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम झागरीया खुर्द, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः- झागरीया खुर्द, रा.नि.न.:- मुंगलिया छाप
तहसीलः- हुजूर , जिलाः भोपाल
                                         स्वामित्व
      सर्वेक्षण कुल रकबा    अर्जित रकबा              भूमिका
                                            का                                 हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
सं०     सख्या      (हे.में)     (हे.में)              प्रकार
                                            प्रकार
        173        1.530       0.587        निजी      सिंचित    मगन सिंह पिता आप सिंह जाति भीम पता नि. ग्राम भोपाल
 2      245        2.280       0.126       निजी       सिंचित    शाबाना सुल्तान पत्नी तोफीक मो खान पता सा देह भोपाल
 3     242/1       1.116       0.631       निजी       सिंचित    असीम मुगदल पिता स्व जमनाप्रसाद मुगदल जाति ब्राहम्ण पता निवासी
                                                                नेहरू नगर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
 4      189        0.860       0.320        निजी      सिंचित    "अखलेश कुमार पिता जगदीश प्रसाद पता सा देह भोपाल
 5      188        0.800       0.603       निजी       सिंचित    "अखलेश कुमार पिता जगदीश प्रसाद पता सा देह भोपाल
 6      187        0.330       0.114        निजी      सिंचित    आयुष मुदगल पिता अखिलेश जाति मुदगल पता निवासी भोपाल
 7      214        0.320       0.064        निजी      सिंचित    असीम कुमार पिता जमनाप्रसाद पता बरखेड़ी दुर्गा चौक भोपाल
 8      211        0.550       0.334       निजी       सिंचित    असीम कुमार पिता जमनाप्रसाद पता बरखेड़ी दुर्गा चौक भोपाल
 9      163        0.150       0.096        निजी      सिंचित    जसोदाबाई पत्नी अनोखीलाल जाति बलाई पता सा देह भोपाल
10       73        2.299       0.179       निजी       सिंचित    नीरेन्द्र उपाध्याय पिता सतीश उपाध्याय एवं अन्य पता भोपाल
 11    241/1       0.621       0.130        निजी      सिंचित    असीम मुगदल पिता स्व जमनाप्रसाद मुगदल जाति ब्राहम्ण पता निवासी
                                                                नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
 12     213        0.460       0.198        निजी      सिंचित    आयुष मुदगल पिता अखिलेश जाति मुदगल पता भोपाल मध्य प्रदेश
13      212        0.140       0.115        निजी      सिंचित    असीम कुमार पिता जमनाप्रसाद पता बरखेड़ी दुर्गा चौक बरखेड़ी
 14     240        0.210       0.108       निजी       सिंचित    देवेन्द्र मुदगल पिता स्व. श्री लक्ष्मीनारायण पता भोपाल
 15     238        0.120       0.084       निजी       सिंचित      नोदसुरेश, हरीशअरूण, इन्द्रा उमा पिता रामप्रसाद एवं अन्य पता भोपाल
                                                                मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16      244        1.550       1.348       निजी       सिंचित    देवेन्द्र मुदगल पिता स्व श्री लक्ष्मीनारायण झागरिया खुर्द भोपाल
17       172       1.210       0.457       निजी       सिंचित    विश्नोई कल्लू विष्णुसिंह एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18      252        0.090       0.090        निजी      सिंचित    " देवेन्द्र मुदगल पिता स्व श्री लक्ष्मीनारायण झागरिया खुर्द भोपाल
19      243        0.250       0.215       निजी       सिंचित    असीम मुगदल पिता स्व जमनाप्रसादमुगद जाति ब्राहम्ण पता निवासी
                                                                नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20      251        1.120       0.368        निजी      सिंचित    देवेन्द्र मुदगल पिता स्व श्री लक्ष्मीनारायण झागरिया खुर्द भोपाल
21       75        0.840       0.148        निजी      सिंचित    प्रहलाद पिता बुलाखी पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
22      186        0.240       0.021        निजी      सिंचित    आयुष मुदगल पिता अखिलेश जाति मुदगल भोपाल मध्य प्रदेश
                                                                तोफिक मो खान पिता इकराम अहद खान पता नि अरेबियन कार्टेज
23      236        2.240       0.090        निजी      सिंचित
                                                                गांधी भवन के पास भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
24     239/1       2.390       1.129        निजी      सिंचित    विनोदसुरेश हरीशअरूण इन्द्राउमा पिता रामप्रसाद एवं अन्य भोपाल
25     239/2       0.670       0.499       निजी       सिंचित    श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी प्रमोद कुमार पता 53/2 शान्ती निकेतन
                                                                भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
26      101       14.230       2.899       निजी       सिंचित    शासकीय , फुंदीबाई पत्नी स्व. श्री देवी सिंह एवं अन्य भोपाल
27     77/2/3      0.200       0.006        निजी      सिंचित

0.090

सरोज शर्मा पत्नी डी पी शर्मा 68/1 साउथ टी टी नगर भोपाल

निजी सिंचित

0.204

28 77/2/4

29 77/2/5

0.166

0.300

निजी डी भट्टाचार्य पिता सिरीन भट्टाचार्य नीतू भट्टाचार्य पत्नी डी भट्टाचार्य व्दारा के बी घाटी 43 बी एकता बिहार अम्बाला हरियाणा

इस्माईल शोकत दुर्रानी पिता आई एस दुर्रानी पता ए 50 कोहेफिजा

सिंचित

162

0.637

3.980

निजी 30

शासकीय, जीतमल पिता रघुराज एवं अन्य स्वामी

सिंचित 7747

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

सिंचित

0.687

निजी

1.300

74/1

31

कवीर चुघ पिता श्री हेमंत कुमार चुघ पता मकान क्रमांक 18 सचिदानंद नगर अन्नपूर्णा रोड सुदामा नगर इन्दौर मध्य प्रदेश

सिंचित

निजी

0.160

74/2/2 0.300

32

देवकली साकेत पत्नी ए आर साकेत पता ज्योति स्कूल राजीव गाँधी रोटरी वाल उधान नेहरू भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रीवा

सरोज शर्मा पत्नी डी पी शर्मा 68/1 साउथ टी टी नगर भोपाल

सिंचित

निजी

0.134

0.200

74/2/3

33

सिंचित

निजी

0.107

74/2/4 0.150

34

डी भट्टाचार्य पिता सिरीन भट्टाचार्य एवं अन्य पता व्दारा के बी घाटी 43बीएकता बिहार अम्बाला केन्ट अम्बाला हरियाणा भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.114

0.140

74/2/5

35

श्रीमती मीनागोविन्द उत्तमचन्दानी पत्नी गोविन्द जे उत्तम चन्दानी पता सोमवार पैठ पुणे महाराष्ट्र भूमि स्वामी

श्रीकान्त श्रीवास्तव पिता स्व पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव पता ए 156

सिंचित

निजी

0.196

74/2/1

0.115

36

13.169 प्रभावित रकबे का कुल योगः-

अलकापुरी भोपाल मध्य प्रदेश

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7748

क्र.-455-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम- मुण्डला, का कुल रकबा 8.042 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है , जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम मुंदला, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः- मुण्डला, रा.नि.न.ः- मुंगलिया छाप

तहसील:- हुजूर, जिलाः भोपाल

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

भूमिका प्रकार

क्रं० सं०

सर्वेक्षण सख्या

अर्जित रकबा (हे.में)

कुल रकबा (हे.में)

स्वामित्व का प्रकार

निजी

0.064

0.913

सन्तोष कुमार पिता बल्देव एवं अन्य मध्य प्रदेश भोपाल

289/3

1

सिंचित

जगदीश पिता रामप्रसाद जाति खाती पत्ता नि ग्राम भोपाल

सिंचित

0.332

निजी

0.619

2 274/1

कुंवरजीघनश्याम, ओमप्रकाश, दिनेश एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश 0.430 निजी सिंचित

0.931

3

274/2

सिंचित

निजी

4

0.062

263/2

1.215

घीसीलाल, कुबेर सिंह, भगवान सिंह आ.अमर सिंह मनकुवरबाई वेवा अमर सिंह एवं अन्य मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.825 निजी

2.174

5

261

सिंचित

सिंचित

0.274 निजी

271/2/3 0.493

6

ज्ञानेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र लालजी उपाध्याय एवं अन्य भोपाल पन्नालाल पुत्र धन्नालाल जाति चमार पता मूंडला हुजूर भोपाल

सिंचित

निजी

0.616

0.353

288

7

ज्ञानेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र लालजी उपाध्याय पता नि एफ जी 46 स्कीम नम्बर 54 न वजय नगर मध्य प्रदेश भोपाल

(273/1/1/1 शास.) , श्रीमती धापूबाई बेवा बाबूलाल एवं अन्य

सिंचित

निजी

0.757

4.620

8

273

0.203 निजी

9.755

302

भोपाल शान्ताबाई पुत्री भवंरजी रामप्यारी बाई पुत्री भवंरजी एवं अन्य भोपाल 9

सिंचित

2.752

20.896

290/3

निजी

(290/3/1 शास. ), घीसीलाल , कान्ताप्रसाद पुत्र रामसिंह एवं अन्य 10

सिंचित

जमना प्रसाद पिता बल्देव एवं अन्य पता निवासी भोपाल

सिंचित

0.329

निजी

0.726

11 289/1

सिंचित

निजी

0.334

8.012

297/3

12

(297/3/1 शासकीय ) , मोहन सिंह शांताबाई रामकुवरबाई पुत्र पुत्री राम सिंह एवं अन्य मध्यप्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

1.218

2,020

13 277/1

कुंवरजी घनश्याम , ओमप्रकाश, दिनेश, सुमित्रा, सुलोचना पिता भवरजी एवं अन्य पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जगदीश पिता रामप्रसाद जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल

सिंचित

0.077

निजी

0.392

277/2

14

6.322

0.033 निजी

मानसिंह पुत्र मांगीलाल एवं अन्य पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

15

275/1, 276

8.042

प्रभावित रकबे का कुल योगः-

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय /विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे 7749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

क्र.-457-अविअ-23

              जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-
भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम  टीलाखेड़ी का कुल रकबा 5.997 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट
द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया
 गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का
अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के
लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू -अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित
होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम  टीलाखेड़ी , की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन
किया जाता है ।
  ग्रामः- टीलाखेड़ी, रा.नि.न.:- मुंगलिया छाप
  तहसीलः- हुजूर , जिलाः भोपाल
                                           स्वामित्व
 क्र०   सर्वेक्षण कुल रकबा    अर्जित रकबा     का      भूमिका                    हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
  सं०                (हे .में)   (हे.में)               प्रकार
          सख्या
                                             प्रकार
   1      644        0.200       0.143       निजी       सिंचित    हेमन्त सिंह पुत्र स्य श्री केदार सिंह एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश
   2      651        0.340       0.288       निजी       सिंचित    मोहन पिता मांगीलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य
   3      652        0.360       0.266       निजी       सिंचित    सोहन पिता मांगीलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
   4      653        0.360       0.234       निजी       सिंचित    रमेशकुमार पिता मांगीलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
   5      663        0.200       0.095       निजी       सिंचित    मोहन पिता मांगीलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
   6      650        0.510       0.026       निजी       सिंचित    राजेश पुत्र गंगाराम जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
   7      655        0.490       0.074        निजी      सिंचित    प्रीतम सिंह पुत्र रुप सिंह जाति खाती पता सा ० देह भोपाल मध्य
   8      654        0.720       0.455       निजी       सिंचित    मोहनसिंह पुत्र मांगीलाल एवं अन्य पता सा० देह भोपाल मध्यप्रदेश
   9      661        0.340       0.160        निजी      सिंचित     गंगाप्रसाद पुत्र मूलचंद जाति खाती पता सा० देह भोपाल मध्यप्रदेश
   10     676        0.890       0.621        निजी      सिंचित     हुकमसिंह पिता हनुमतसिंह जाति खाती पता सा ०देह भोपाल
   11     677        0.740       0.364        निजी      सिंचित     सुन्दरलाल पिता भगवत सिंह पता  निगम भोपाल मध्यप्रदेश
   12      687       0.080       0.080        निजी      सिंचित     ललित वर्मा पुत्र प्रेमनारायण एवं अन्य पता भोपाल मध्य प्रदेश
   13      686       0.420       0.187        निजी      सिंचित     सुन्दरलाल पिता भगवत सिंह एवं अन्य पता नि ग्राम हुजूर भोपाल
   14      730       1.250       0.836        निजी      सिंचित     शादीलाल पिता भगवत सिंह पता नि ग्राम हुजूर भोपाल
   15      688       1.000       0.106        निजी      सिंचित     सुन्दरलाल पिता भगवत सिंह पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
   16      675       0.930        0.166       निजी       सिंचित    ललित वर्मा पुत्र प्रेमनारायणएवं अन्य पता हुजूर भोपाल
   17      664       0.840        0.147       निजी      सिंचित     नारायणी बाई वेवा देवीप्रसाद एवं अन्य पता सा ० देह भोपाल
           732       0.580        0.336       निजी      सिंचित     गंगाप्रसाद पुत्र मूलचंद जाति खाती पता सा० देह भोपाल
   18
   19      733       0.580        0.286       निजी       सिंचित   अनोखीलाल पुत्र मूलचंद जाति खाती पता सा० देह भोपाल
   20      731       0.530        0.219       निजी       सिंचित    शादीलाल पिता भगवत सिंह पता नि ग्राम हुजूर भोपाल
   21      729       0.350        0.016       निजी       सिंचित    शादीलाल   पिता भगवत सिंह पता नि ग्राम हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश
   22     646/1      0.390        0.002       निजी       सिंचित    सुमय्या जाफरी पुत्री सैय्यद फरासत अली पत्नी सैय्यद हसन
                                                                  अफजल पता 116 बी हजरत निजामुद्दीन नरेला शकरी भोपाल
   23      642       0.720        0.001       निजी       सिंचित    गजराजसिंह पुत्र काशीराम जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
   24      685        1.000       0.077       निजी       सिंचित    परसराम पुत्र कनीराम जाति खाती पता भोपाल मध्यप्रदेश
   25      660       0.320        0.169       निजी       सिंथित    बालचंद पुत्र हनुमतसिंह जाति खाती पता सा ० देह भोपाल मध्यप्रदेश
   26      662        0.170       0.072       निजी       सिंचित    मनीष कुमार पुत्र स्व श्री बाबूलाल जाति खाती पता टीलाखेड़ी
                                              निंजी      सिंचित    ऋषभ सिंह पुत्र आनंद सिंह पता 149 डॉ अम्बेडकर नगर हाउसिंग
   27     645/1      0.200        0.108                            बोर्ड कालोनी साउथ टीटी नगर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
          643/1      0.200        0.170       निजी       सिंचित    हेमन्त सिंह पुत्र स्व श्री केदार सिंह पता 403 डॉ आंबेडकर नगर
   28                                                              हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी साउथ टी टी नगर भोपाल
                                              निजी       सिंचित    आनन्द सिंह पुत्र स्व श्री केदार नाथ सिंह पता 403 डा अम्बेडकर
   29     643/2       0.120       0.120                             नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी साउथ टी टी नगर भोपाल
   30     643/3       0.200       0.168       निजी       सिंचित     ऋषभ सिंह पुत्र आनंद सिंह पता 149 डॉ. अम्बेडकर नगर हाउसिंग
                                                                   बोर्ड कालोनी साउथ टीटी नगर भोपाल मध्यप्रदेश
   31      684        1.230       0.004       निजी       सिंचित     परसराम पुत्र कनीराम जाति खाती पता भोपाल मध्यप्रदेश
   प्रभावित रकबे का कुल योगः-     5.997

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7750

क्र.-459-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम जाटखेड़ी का कुल रकबा 3.411 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु -अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम जाटखेड़ी की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः- जाटखेड़ी, रा.नि.न.:- फन्दा कलाँ तहसीलः- हुजूर, जिलाः भोपाल

                                           स्वामित्व
क्र०   सर्वेक्षण कुल रकबा    अर्जित रकबा      का      भूमिका                     हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
 सं०    सख्या       (हे.में)     (हे.में)               प्रकार
                                             प्रकार
  1      328        1.780        0.601       निजी      सिंचित     रजलबाई बेवा रामप्रसाद कैलाश आत्मज रामप्रसाद एवं अन्य नि.
  2      327        1.640        0.385       निजी       सिंचित    रमेश पिता सुखराम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
 3       241        0.410        0.022       निजी       सिंचित    रमेश पिता सुखराम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
 4       239        1.170        0.427       निजी      सिंचित     रमेश पिता सुखराम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
  5      245        0.400        0.273       निजी       सिंचित    जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी
  6      248        1.470        0.223       निजी       सिंचित    जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी
  7      232        0.430        0.027       निजी       सिंचित    कमल सिंह पिता केवल सिंह एवं अन्य नि.ग्राम भूमि स्वामी
  8      230        0.220        0.170       निजी       सिंचित    राकेश पुत्र केवल सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
  9      228        1.090        0.119       निजी       सिंचित    पंकज वर्मा पिता राधेश्याम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
 10      231        0.090        0.002       निजी       सिंचित     पंकज वर्मा पिता राधेश्याम एवं अन्य निवासी ग्राम भूमि स्वामी
 11      225        0.170        0.023        निजी      सिंचित    जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्रांम भूमि स्वामी
 12      229        0.800        0.575       निजी       सिंचित    बद्रीप्रसाद पिता केवल सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
 13      326        0.070        0.008       निजी       सिंचित     रजलबाई बेवा रामप्रसाद कैलाश आत्मज रामप्रसाद एवं अन्य नि.
 14      240        0.130        0.007        निजी      सिंचित    श्रीमती चन्दन बाई पत्नी किशोरी लाल एवं अन्य नि. ग्राम
  15     242        0.230        0.005        निजी      सिंचित     रमेश पिता सुखराम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
 16      243        0.150        0.067        निजी      सिंचित    जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी
  17     244        0.650        0.422       निजी       सिंचित     पंकज वर्मा पिता राधेश्याम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
 18      226        0.300        0.002        निजी       सिंचित    जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी
                                 0.053

निजी सिंचित

0.120

329

19

3.411

कुल योगः-

प्रभावित रकबे का

धन सिंह पिता सुखराम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।

7751

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

क्र.-461-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम- खोकरीया का कुल रकबा 4.780 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील हुजूर के ग्राम खोकरीया की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।

 ग्रामः- खोकरीया, रा.नि.न.:- फन्दा कलौं
तहसीलः- हुजूर , जिलाः भोपाल
                                          स्वामित्व
क्र०   सर्वेक्षण कुल रकबा   अर्जित रकबा              भूमि का.                  हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
                                             का
 सं०    सख्या      (हे.में)     (हे.मे)                प्रकार
                                            प्रकार
  1     295        1.620        0.745       निजी      सिंचित    अर्जुनसिंह पिता गंगाप्रसाद एवं अन्य जाति खाती नि. ग्राम
 2       273       1.550        0.276       निजी      सिंचित    राजेन्द्र कुमार पिता गंगाप्रसाद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
 3       297       0.320        0.057       निजी       सिंचित    प्रभूलाल पिता खुशीलाल पता बोरखेडी भोपाल भूमि स्वामी मध्यप्रदेश
 4       218       1.140        0.391       निजी      सिंचित     मांगीलाल पिता मिश्रीलाल एवं अन्य निवासी ग्राम भोपाल भूमि
 5      219/1      0.370        0.302       निजी       सिंचित   अनारसिंह पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल भूमि स्वामी
 6      219/2      0.380        0.192       निजी      सिंचित     रामस्वरुप पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल
 7      219/3      0.340        0.073       निजी      सिंचित    जगदीश प्रसाद पिता केवल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
 8      219/4      0.370        0.004       निजी       सिंचित    महेन्द्रकुमार पिता लखनलाल एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
 9      277/1      0.310        0.007       निजी      सिंचित     सज्जनसिंह पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मध्य प्रदेश
 10     277/2      0.390        0.093       निजी       सिंचित    सज्जनसिंह पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मध्य प्रदेश
 11      264       1.650        0.131       निजी       सिंचित    लीलाबाई पत्नी बापूलाल एवं अन्य नि. ग्राम
 12     276/1      0.610        0.324       निजी      सिंचित     सज्जनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल
 13     276/2      0.540        0.423       निजी      सिंचित     वद्रीप्रसाद पुत्र ज्ञानसिह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
 14     291/3      0.280        0.015       निजी      सिंचित     द्वारका प्रसाद पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल
 15      294       0.930        0.188       निजी      सिंचित     गंगाप्रसाद पिता भवरलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
 16      221       0.750        0.294       निजी      सिंचित     मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता खोकरिया हुजूर भोपाल
 17     220/1      0.230        0.016       निजी      सिंचित     अनारसिंह पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
 18     220/2      0,240        0.091       निजी       सिंचित    रामस्वरुप पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
 19     220/3      0.290        0.167       निजी      सिंचित     जगदीश प्रसाद पिता केवल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
 20     220/4      0.420        0.308       निजी      सिंचित     महेन्द्रकुमार पिता लखनलाल एवं अन्य निवासी ग्राम हुजूर भूमि
 21                0.390222     0.048       निजी      सिंचित     मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
 22     296/1      0.310        0.284       निजी      सिंचित     द्वारका प्रसाद पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल भूमि स्वामी
 23     296/2      0.720        0.346       निजी      सिंचित     द्वारका प्रसाद पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल भूमि स्वामी
 24 309/216         0.170       0.006       निजी       सिंचित    मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता नि. भूमि स्वामी
 प्रभावित रकबे का कुल योगः-     4.780

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) केके उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा .) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख * से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।

7752

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र.-463-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- बोरखेड़ी का कुल रकबा 6.477 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है ; इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्धेश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम बोरखेड़ी की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।

 ग्रामः- बोरखेड़ी, रा.नि.न.:- फन्दा कलाँ
तहसील:- हुजूर, जिलाः भोपाल
                                            स्वामित्व
 क्रं०  सर्वेक्षण  कुल रकबा    अर्जित रकबा              भूमि का
                                               का                                 हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
 सं०     सख्या       (हे.में)     (हे.में)                प्रकार
                                              प्रकार
       125,145/                               निजी       सिंचित    प्रेम सिंह पिता बाफूलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य
   1                 1.851        0.860
          125                                                      प्रदेश भूमि स्वामी
  2      113/2       0.607        0.401       निजी       सिंचित    रमेश पुत्र सवाई सिंह एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य
  3       122        2.185        0.008       निजी       सिंचित    अर्जुन सिंह पिता खुशीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
  4      131/1       0.311        0.245       निजी       सिंचित    रमेश पिता रामप्रसाद जाति गेहलोत बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
  5      131/2       0.311        0.079       निजी       सिंचित    ज्ञानसिह,प्रेमसिह,सुनेरसिह, पन्नालाल पुत्र शिवचरण एवं अन्य नि. ग्राम
  6      131/3       0.311        0.001       निजी       सिंचित    प्रभूलाल पिता खुशीलाल जाति गेहलोत बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
  7       126        3.889        0.079       निजी       सिंचित    दामोदर, सचिन पिता हरीचरण एवं अन्य नि. ग्राम
  8      109/1       0.409        0.059       निजी       सिंचित    रमेश पिता रामप्रसाद जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम
  9      109/2       0.409        0.054       निजी       सिंचित    ज्ञानसिह, प्रेमसिह, सुनेर सिह, पन्नालाल पुत्र शिवचरण एवं अन्य नि. ग्राम
  10     109/3       0.405        0.086       निजी       सिंचित    प्रभूलाल पिता खुशीलाल जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम बोरखेड़ी
  11     109/4       0.709        0.115       निजी       सिंचित    सीमाबाई पत्नी अर्जुन सिंह जाति मेवाड़ा पता नि ग्राम बोरखेड़ी
  12                 1.103        0.167       निजी       सिंचित    मोरसिंह पुत्र हेमराज एवं अन्य पता निवासी ग्राम बोरखेड़ी हुजूर
          112                                                      भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
        111/1/2,                                                   भादरसिंह पिता स्वरूपसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल भूमि स्वामी मध्य
  13                 1.102        0.121       निजी       सिंचित
          112                                                      प्रदेश
  14    111/1/3 ,    1.102        0.102       निजी       सिंचित     कुमेरसिंह पिता रामरतन एवं अन्य पता नि ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
          112                                                      मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
  15     110/1       0.356        0.245       निजी       सिंचित    दामोदर सचिन मेवाडा पिता हरीचरण पता बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
  16     110/2       0.713        0.508       निजी       सिंचित    प्रभूलाल पुत्र खुशीलाल एवं अन्य पता नि. ग्राम बोरखेड़ी हुजूर
  17     110/3       0.356        0.275       निजी       सिंचित    नारायणसिंह पुत्र नरसिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम बोरखेड़ी हुजूर
  18    99,102       8.436        2.689       निजी       सिंचित    लख्मीचंद पिता बापू एवं अन्य पता नि. ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
  19    116/7        0.274        0.146       निजी       सिंचित    धनसिंह, जमनाप्रसाद पिता हीरालाल जाति गेहलोत निवासी ग्राम
  20     116/8       0.274        0.234       निजी       सिंचित    रामभरोसे पिता गोपीलाल जाति गेहलोत पता बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
 21      30,31       1.263        0.003       निजी       सिंचित    रुकमणी बाई बेवा फूल सिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम मध्य प्रदेश
 प्रभावित रकबे का कुल योगः-       6.477

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

क्र.-465-अविअ-23

              जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-
भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम  रसुलिया घाट का कुल रकबा 4.257 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए)
यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण
किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु
भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित
भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों
के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम रसुलिया घाट की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार
है, का अर्जन किया जाता है ।
  ग्रामः- रसुलिया घाट, रा.नि.न.:- मुंगलिया छाप
  तहसीलः- हुजूर , जिलाः भोपाल
                                            स्वामित्व
 क्र०   सर्वेक्षण  कुल रकबा    अर्जित रकबा             भूमिका                     हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
                                               का
                      (हे.में)     (हे.में)              प्रकार
  सं०     सख्या
                                              प्रकार
          66/2       1.090        0.005       निजी       सिंचित    श्यामलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल
   1
   2       71        0.420        0.258       निजी       सिंचित    कैलाश   पुत्र पन्नालाल जाति गेहलोत पता हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश
           75        0.340        0.289       निजी       सिंचित    हीरालाल पुत्र पन्नालाल जाति गेहलोत पता हुजूर भोपाल मध्य
   3
   4      76/1       0.400        0.154       निजी       सिंचित    देवकुवंरबाई पत्नी बन्ने सिंह जाति गेहलोत पता सादेह भोपाल
                                              निजी       सिंचित    दिनेश श्रीवास्तव एच यू एफ पुत्र के एन श्रीवास्तव पता नि 101
   5      76/2       0.490        0.005                            वासईराय पार्क ई 8 एक्सटेंशन गुलमोहर भोपाल मध्यप्रदेश
   6       72         0.490       0.277        निजी      सिंचित     कैलाश पुत्र पन्नालाल एवं अन्य पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश
           103        0.450       0.178        निजी      सिंचित    प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह एवं अन्य पता भोपाल मध्य प्रदेश
   7
           104        0.140        0.081       निजी      सिंचित     कृष्णाबाई पुत्री अमर सिंह एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
   8
                                   0.287      निजी       सिंचित     प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह 1/2 संतोषबाई पुत्र अमर सिंह 1/2 जाति
   9       100        0.330                                         गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
   10      101        0.150       0.037        निजी      सिंचित     शिवचरण पुत्र फतेह सिंह एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
   11      69         0.400        0.304       निजी      सिंचित     विजयसिहं  पुत्र गुरुबक्स एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
                                   0.095       निजी      सिंचित     प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह 1/2 संतोषबाई पुत्र अमर सिंह 1/2 जाति
   12      102        0.610                                         गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
   13    72/341       0.180        0.043       निजी       सिंचित    देवेन्द्र पुत्र भावसिंह एवं अन्य पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
   14      74         0.446        0.015       निजी       सिंचित    कैलाश पुत्र पन्नालाल एवं अन्य पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश
   15      68         0.440        0.184       निजी       सिंचित    विजयसिहं पुत्र गुरुबक्स एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
   16      98         0.390        0.322       निजी       सिंचित    निविता पुत्री ओमप्रकाश एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
   17      97         0.150        0.116       निजी       सिंचित    शिवचरण पुत्र फतेह सिंह एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
   18      99         0.390        0.068       निजी       सिंचित    निविता पुत्री ओमप्रकाश एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
           267        0.110        0.025       निजी       सिंचित    संतोष पुत्र केशरी सिंह एवं अन्य पता सा देह भोपाल मध्यप्रदेश
   19
   20      266        0.630        0.089       निजी       सिंचित    संतोष पुत्र केशरी सिंह एवं अन्य पता सा देह भोपाल मध्यप्रदेश
   21      271        0,420        0.106       निजी       सिंचित    नवीलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल
   22      269        0.250        0.239       निजी       सिंचित    नवीलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल
   23      270        0.670        0.257       निजी       सिंचित    नवीलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल
   24      109        2.170        0.821        निजी      सिंचित    प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
   25      259        0.380         0.002       निजी      सिंचित    गोपी कृष्णश्रीधरन पिता कृष्णन श्रीधरन एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश
   26       96        0.540         0.001       निजी       सिंचित   रेखा शर्मा पत्नी विमल शर्मा पता त्रिलंगा कोलर भोपाल मध्यप्रदेश
    प्रभावित रकबे का कुल योगः-     4.257

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका

सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7754

क्र.-467-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील - हुजूर के ग्राम- दूबड़ी का कुल रकबा 1.361 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम दूबड़ी की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः- दूबड़ी , रा.नि.न.:- फन्दा कलाँ तहसीलः- हुजूर, जिलाः भोपाल

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

भूमिका प्रकार

क्रं० सं०

सर्वेक्षण सख्या

अर्जित रकबा (हे.में)

कुल रकबा (हे.में)

स्वामित्व का प्रकार

निजी

0.434

0.500

सम्पतबाई पुत्री रामलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भोपाल

सिंचित

193

1

निजी

0.054

0.250

प्रहलादसिंह पिता कालूराम एवं अन्य पता नि. ग्राम मध्य प्रदेश

सिंचित

192

2

निजी

0.511

0.630

राजेश पिता मुंशीलाल पता निवासी वार्ड न 03 म न 146 बैरागढ

सिंचित

190

3

निजी राजलबाई बेवा मांगीलाल, मदनलाल पिता मांगीलाल एवं अन्य नि. ग्राम

सिंचित

0.200

0.051

4

194

निजी

0.253

0.520

कलीबाई बेवा रामगोपाल कृष्णा पिता रामगोपाल एवं अन्य नि. ग्राम

सिंचित

5

189

0.058

0.650

निजी

181

6

कलीबाई बेवा रामगोपाल कृष्णा पिता रामगोपाल एवं अन्य नि. ग्राम

सिंचित

1.361

प्रभावित रकबे का कुल योगः-

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रक्राशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।

7755

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

क्र.-469-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम- पिपलिया धाकड का कुल रकबा 8.022 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- पिपलिया धाकड की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः- पिपलिया धाकड, रा.नि.न.:- फन्दा कलाँ तहसील:- हुजूर, जिलाः भोपाल

                                        स्वामित्व
क्रं०  सर्वेक्षण कुल रकबा   अर्जित रकबा            भूमिका                   हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
                                           का
सं०                (हे.में)     (हे.में)             प्रकार
        सख्या
                                          प्रकार
 1     439/2       0.850       0.006       निजी     सिंचित    घीसीलाल पिता लक्ष्मण सिंह जाति गेहलोत पता बोरखेड़ी हुजूर
 2     439/1       0.860       0.086      निजी       सिंचित   दामोदर पिता हरीचरण सचिन मेवाडा पिता हरीचरण बोरखेडी
 3      428        0.540       0.009       निजी     सिंचित    ज्ञान सिंह पिता धनलाल जाति कारीगर पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
 4      284        0.540       0.353       निजी      सिंचित   राकेश मेवाड़ा पिता सुखराम मेवाड़ा पता नि. खजूरी सड़क भोपाल
  5     430        0.290       0.092       निजी     सिंचित    लखन सिंह पुत्र पर्वत सिंह जसरथ पुत्र पर्वत सिंह लसूडिया घाट
  6     434        0.810       0.405       निजी     सिंचित    सजन सिंह पिता हनुमंत सिंह पता लसूडिया हुजूर भोपाल
                                                    सिंचित    श्रीमती धापूबाई पत्नी भागीरथ, श्रीमती मिश्रीबाई पत्नी पर्वत सिंह जाति
  7     429        1.200       0.686       निजी
                                                              मेवाड़ा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  8      395       0.050       0.050       निजी      सिंचित   मांगीलाल पिता नन्नूलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
  9     393        0.450       0.051       निजी      सिंचित    मांगीलाल पिता नन्नूलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
 10     389        0.500       0.032       निजी      सिंचित    मूलचंद पिता गोपीलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
 11     394        0.260       0.244       निजी      सिंचित    मांगीलाल पिता नन्नूलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
 12      388       0.070       0.070       निजी      सिंचित    मूलचंद पिता गोपीलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
 13      387       0.260        0.222      निजी      सिंचित    मूलचंद पिता गोपीलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ भोपाल
                   0.141       0.119       निजी      सिंचित    अजय मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजुरी सडक
 14 386/1/1
 15 386/1/3        0.186       0.170       निजी      सिंचित    श्रीमती विमलाबाई पत्नी ज्ञानसिंह मेवाड़ा पता हुजूर भोपाल
 16 386/1/2        0.093        0.051      निजी      सिंचित    अनिल पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजुरी सडक हुजूर
 17     386/2      0.120        0.014      निजी      सिंचित    रमेश पिता उमरावसिंह जाति विश्वकर्मा पता नि बरखेड़ा नाथू
 18      396       0.260        0.090      निजी      सिंचित    मांगीलाल पिता नन्नूलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
 19      376       0.780        0.004      निजी      सिंचित    रामप्रीत पिता धनई पता म.न एच सर्वोदय कॉलोनी सीटीओ बैरागढ़
 20     377/1      0.246        0.065      निजी      सिंचित    दुर्गादास पिता नारायणदास जाति बैरागी निवासी ग्राम पिपलिया
 21     377/2      0.404        0.040       निजी     सिंचित    राम प्रीत पिता श्री धनई प्रसाद पता सर्वोदय कालोनी बैरागढ
  22463/1/1        0.074        0.004      निजी      सिंचित    अजय मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजुरी सडक
 23 381/1/1        0.424        0.382      निजी      सिंचित    अजय मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजुरी सडक
 24 381/1/3         0.430       0.129      निजी      सिंचित    श्रीमती विमलाबाई पत्नी ज्ञानसिंह मेवाड़ा पता हुजूर भोपाल
  25 381/1/2        0.423       0.002      निजी      सिंचित    अनिल मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजुरी सडक
 26     379/1       0.170       0.065      निजी      सिंचित    अजय मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजुरी सडक
 27     378/2       0.404       0.269      निजी      सिंचित    बालेश मारण नाबा पिता हनुमंत सिंह मारण एवं अन्य पता निवासी
 28      285        0.210       0.118       निजी      सिंचित   राकेश मेवाड़ा पिता सुखराम मेवाड़ा पता नि. खजूरी सड़क भोपाल
  29     286        0.340       0.152      निजी      सिंचित    सरजू बाई वि.इमरत सिंह सूरजबाई वि. बालमुकुन्द जाति धाकड

7756

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

30      283       0.210       0.091       निजी      सिंचित    राधेश्याम पिता करन सिंह जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
31      281       0.240       0.143       निजी      सिंचित    सावित्री पत्नी श्री ज्ञान सिह पता ग्राम पिपलिया धाकड हुजूर
32      282       0.140       0.140       निजी      सिंचित    हुकम सिंह पुत्र अमर सिंह जाति धाकड पता भोपाल मध्य प्रदेश
33      264       1.410       0.008       निजी      सिंचित    राकेश मेवाड़ा पिता श्री सुखराम मेवाड़ा पता खजूरी सड़क भोपाल
34      263       0.100        0.025      निजी      सिंचित    राकेश मेवाड़ा पिता श्री सुखराम मेवाड़ा पता खजूरी सड़क भोपाल
35      262        1.580      0.712       निजी      सिंचित    सुखराम पिता नन्नूलाल पता खजूरी सड़क भोपाल मध्य प्रदेश
36     207/1      0.312        0.239      निजी      सिंचित    मोहन दास पिता भगवानदास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम
37     207/2      0.312        0.117      निजी       सिंचित   सोहन दास पुत्र भगवानदास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भोपाल
38     207/3      0.312        0.004      निजी       सिंचित   मनोहर दास पुत्र भगवानदास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम
39      190       0.490        0.020       निजी     सिंचित    प्रहलाद सिंह प्रजापति पिता काशीराम प्रजापति पिपलिया धाकड़
40      188       0.990        0.043      निजी       सिंचित   सुभाष कुमार प्रजापति पुत्र प्रहलाद सिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम
41      179       0.750        0.405       निजी      सिंचित   घनश्याम पिता रामदयाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भोपाल
42     178/1      0.850        0.223       निजी      सिंचित   हरीनारायण पिता रामदयाल जाति मीना पता नि. भोपाल मध्य प्रदेश
43     178/2      0.100        0.082       निजी      सिंचित   घनश्याम पिता रामदयाल जाति मीना पता निवासी भोपाल
44      167       0.180        0.014       निजी     सिंचित    घनश्याम पिता रामदयाल एवं अन्य पता नि. ग्राम भोपाल म.प्र.
45     158/1       1.200       0.011       निजी      सिंचित    शंकर पिता गोपी , पईया बाई पत्नी शंकर पता नि. ग्राम भोपाल म.प्र.
46      28/1      0.150        0.063       निजी      सिंचित   गंगाराम पिता कनीराम जाति दरोई पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
47       8        0.820        0.820      निजी       सिंचित   गंगाराम पिता कनीराम जाति दरोई पता नि ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश
48       9         0.780       0.262       निजी      सिंचित    गंगाराम पिता कनीराम जाति दरोई पता नि ग्राम भोपाल मंध्य प्रदेश
49       6        0.360        0.192       निजी      सिंचित    अपूर्व लोया पिता डा.बी.एम. लोया एवं अन्य पता नि बैरागढ़ भोपाल
50       12        0.470       0.056       निजी      सिंचित    हेमराज पिता छीतू रामबाई पत्नी हेमराज जाति दरोई पता नि. ग्राम
51       5/1       0.250       0.226       निजी      सिंचित    रामनाथ सिंह पिता वीरभान जाति बलाई पता नि.ग्राम भोपाल मध्य
 52      5/2       0.250       0.144       निजी      सिंचित    रीत तेजवानी पत्नी मनीष तेजवानी एवं अन्य पता बैरागढ भोपाल
53      278        0.320       0.001       निजी      सिंचित    हुकुम सिंह पिता अमर सिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भोपाल
प्रभावित रकबे का कुल योगः-     8.022

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा . ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने औरऔर अपनेअपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 80 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

7757

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

क्र.-471-अविअ-23

              जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-
भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम- फन्दा कलाँ, का कुल रकबा 14.681 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए)
यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुतकीकी गईगई थी / प्रारंभिकथी / अन्वेषण
किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु
भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित
भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्धेश्य है , जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों
के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम फन्दा कलाँ , की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार
है, का अर्जन किया जाता है ।
 ग्रामः- फन्दा कलाँ, रा.नि.न.:- फन्दा कलाँ
 तहसील:- हुजूर, जिलाः भोपाल
                                           स्वामित्व
 क्र०   सर्वेक्षण  कुल रकबा    अर्जित रकबा             भूमिका
                                              का                                  हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
  सं०    सख्या       (ह.में)       (हे.मे)               प्रकार
                                              प्रकार
   1      971        0.861        0.170       निजी      सिंचित     दुलेसिंह पिता दिलीपसिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
   2      983        2.346        0.501       निजी       सिंचित    महेन्द्र पुत्र गेंदालाल एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
   3      984        0.417        0.298       निजी       सिंचित    महेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनारायण गुप्ता एवं अन्य पता नि. ग्राम
                                                        व्यपवर्तित
   4     982/1       1.619        0.357       निजी                 जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी.डी. सोनी पता नि. ग्राम भूमि
                                                      (आवासीय,     स्वामी
                                                        सिंचित)
                                                        व्यपवर्तित
                                  0.659       निजी                 जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी.डी. सोनी पता नि. ग्राम भूमि
   5     982/2       1.619                             (आवासीय ,   स्वामी
                                                        सिंचित)
   6      979        0.915        0.096       निजी       सिंचित    तरविन्दर सिंह पिता सरदार एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
                                                       आवासीय,
   7      970        2.885        0.841       निजी                  दुले सिंह पिता दिलीप सिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
                                                        सिंचित
   8    980/1/1      0.381        0.177       निजी       सिंचित    श्रीमती मनीषा जोहरी पत्नी दिलीप जोहरी पता पीरगेट भोपाल
   9    980/1/2      0.161        0.139       निजी       सिंचित    प्रदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार पता पीरगेट भोपाल मध्य प्रदेश
  10     980/2       0.995        0.851       निजी      सिंचित     वैदिक सिंहल पत्नी स्व दिलीप कुमार सिंहल एवं अन्य नि. ग्राम
  11    980/1/3      0.405        0.001       निजी      सिंचित     श्रीमती श्यामलता जौहरी पत्नी अशोक कुमार जौहरी हुजूर
  12      978        1.501        0.047       निजी      आवासीय     जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी.डी. सोनी पता नि. ग्राम
  13 909/2/3         0.810        0.050       निजी       सिंचित    संजय कश्यप पुत्र राजेंद्र कश्यप पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल
                                                        व्यपवर्तित
        909/2/1/                                                   प्रेमनारायण पिता हरकिशन एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
  14                 0.141        0.030       निजी      (व्यवसायि
         1/1/2
                                                       क. सिंचित)
        909/2/1/                                                   हेमलतासिंह पत्नी रामाश्रय सिंह पता महाराणा प्रताप नगर वार्ड न 09
   15                0.047        0.002       निजी       सिंचित
          2/1                                                      श्यामपुर फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
  16      986        2.950        0.272       निजी      सिंचित     (186/1 शासकीय) ज्योति पत्नी परषोत्तमदास भोजवानी एवं अन्य
  17      409        2.358        0.804       निजी       सिंचित    श्रीमति आरती परमानी पत्नी किशोर परमानी एवं अन्य नि. ग्राम
  18      431        2.101        0.219       निजी       सिंचित    अनिल परमानी पुत्र गागनदास एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
  19     382/1       1.408        0.029       निजी       सिंचित    सुनील पुत्र जोहरीमल पारेख एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
  20      383        1.684        0.340       निजी      सिंचित     (383/1/2 शास.) रूचि अग्रवाल पत्नी अशविनी अग्रवाल एवं अन्य
  21      387        0.377        0.332       निजी       सिंचित    (387/2 शासकीय) हरमेहन्द्र पुत्र सरदार शोभा सिंह एवं अन्य
  22      388        0.770        0.074       निजी       सिंचित   (388/2/2 शासकीय ) कुलदीप पत्नी करतार सिंह एवं अन्य
   23 389/1/1        0.194        0.012       निजी       सिंचित    शीतल राठौर पुत्र प्रकाश राठौर पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल
  24 389/1/2         1.214        1.137       निजी       सिंचित    संजय मिश्रा पुत्र हरीराम सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
  25     389/3       0.809        0.409       निजी       सिंचित    सुशीला सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
                                                        व्यपवर्तित
  26 389/2/1         0.486        0.419       निजी      (व्यवसायि  मोहम्मद शाहवर पिता अब्दुलजलील एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
                                                       क,सिंचित)
                                                        व्यपवर्तित
                                  0.037       निजी                 करन सिह पुत्र राजमल एवं अन्य पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य
  27      396        3.160                             (आवासीय,    प्रदेश भूमि स्वामी,
                                                        सिंचित)

7758

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

सिंचित

0.356 0.033 निजी 28 395

सिटी इन्फाबेंचर प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल आ. कुंजबिहारी अग्रवाल पता एम.पी. नगर जोन -1 भोपाल भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.466 0.009

394

29

सिटी इन्फाबेंचर प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल आ. कुंजबिहारी अग्रवाल पता नि.एम.पी. नगर जोन-1 भोपाल

श्रीमती अलका अग्रवाल पत्नी प्रदीप अग्रवाल एवं अन्य पता भोपाल

सिंचित

निजी

0.809 0.413

30 390/2

सिंचित

0.166 निजी

0.348

406/1

31

0.522

निजी 406/1/3

0.119

32

कुनाल अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल एवं अन्य पता भोपाल

जयराम दावानी पुत्र धनराजमल दावानी एवं अन्य पता भोपाल

व्यपवर्तित (व्यवसायि क. सिंचित)

सिंचित

निजी

0.050

0.433

33 406/1/4

घनश्याम सर्राफ, हुकुमचन्द, सर्राफ, वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी आ. नारायण सिंह नि. ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.026 406/1/5 0.210

34

निजी

0.003

0.405

35 406/2

3.506 निजी 407

3.522

36

घनश्याम सर्राफ , हुकुमचन्द सर्राफ, वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी आ . नारायण सिंह नि. ग्राम भूमि स्वामी

रामकुमार मंशानी पुत्र एःजी. मंशानी एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी

(407/1/1/2 शासकीय) जयराम दावानी पुत्र धनराजमल दावानी एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित व्यपवर्तित (व्यवसायि क. सिंचित)

0.595 निजी

0.595

37 985

महेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनारायण गुप्ता एवं अन्य नि. ग्राम

सिंचित

मेसर्स नयासा डेवलपर्स अभितेष जैन एवं अन्य पता नि. भोपाल म.प्र.

सिंचित

1.459 निजी

1.845

981

38

0.001

0.096

निजी चंदनसिंह पुत्र भागीरथ जाति गेहलोत पता फन्दा कलाँ भोपाल

सिंचित

39 963/3

0.096 0.001 निजी 963/4

40

राकेश पुत्र भागीरथ पता फन्दा कलाँ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

14.681 प्रभावित रकबे का कुल योगः-

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा .) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

7759

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

क्र.-473-अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम- नरेला , का कुल रकबा 10.377 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भू -अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- नरेला, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः- नरेला, रा.नि.न.:- मुंगलिया छाप तहसीलः- हुजूर, जिलाः भोपाल

                                          स्वामित्व
क्रं०  सर्वेक्षण कुल रकबा   अर्जित रकबा              भूमि का                   हितबध्द व्यक्त्ति का नाम और पता
                                            का
 सं०    सख्या      (हे.मे)      (हे.मे)               प्रकार
                                            प्रकार
  1      562       0.780        0.012       निजी      सिंचित    विनोदकुमार पुत्र छीतूलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
  2     577/1      0.820        0.007       निजी      सिंचित    विक्रमसिंह पिता करनसिंह जाति खाती पत्ता सा देह हुजूर भोपाल
  3      606       0.440        0.030       निजी      सिंचित    मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
 4       610       0.370        0.163       निजी      सिंचित    मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
  5     631/1      0.210        0.017       निजी      सिंचित    सीताराम पुत्र माखन सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
  6     631/2      0.370        0.016       निजी      सिंचित     घीसीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम नरेला हुजूर
  7      633       0.080        0.080       निजी      सिंचित    राधेश्याम पुत्र काशीराम पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि
  8      634       0.080        0.027       निजी      सिंचित    राधेश्याम पुत्र काशीराम पता निवासी ग्राम भोपाल
  9      636       0.240        0.006       निजी      सिंचित     श्रीमती कौशल्या वर्मा पत्नी भगवान सिंह जाति खाती भोपाल
 10      632       0.120        0.120       निजी      सिंचित    राधेश्याम पुत्र काशीराम पता निवासी ग्राम भोपाल
 11      604       0.270        0.270       निजी      सिंचित    मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता निवासी
 12      607       0.330        0.287       निजी      सिंचित    मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता भोपाल
 13      603       0.190        0.086       निजी       सिंचित   जगदीश पुत्र छोढेराम जाति धोबी भोपाल
 14     549/1      0.690        0.014       निजी      सिंचित     गजराज सिंह पुत्र मूरत सिंह जाति खाती भोपाल
 15     540/1      0.520        0.438       निजी       सिंचित    कृपालसिंह पुत्र इमरतलाल पता सा ० देह भोपाल मध्यप्रदेश
 16     540/2      0.510        0.225       निजी      सिंचित    विनोद कुमार पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल मध्यप्रदेश
 17      516       0.150        0.124       निजी       सिंचित    मानोबाई बेवा इमरतलाल जाति खाती पता सा० देह भोपाल
 18      547        0.910       0.297       निजी       सिंचित    विनोद पुत्र इमरतलाल एवं अन्य सा० देह भोपाल
 19      641       0.970        0.606       निजी      सिंचित     (641/1 शासकीय भूमि), राधेश्याम पुत्र काशीराम भोपाल
 20      594       0.260        0.221       निजी      सिंचित     गंगाप्रसाद पुत्र हजारीलाल पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश
 21      593        0.260       0.224       निजी       सिंचित    गंगाप्रसाद पुत्र हजारीलाल पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश
  22     563        1.450       0.814       निजी       सिंचित    फूलसिंह पुत्र अमर सिंह एवं अन्य पता नि०ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश
 23     573/1       0.330       0.064       निजी      सिंचित     शिवनारायण पुत्र जालम सिंह पता सा. देह सा ० देह भोपाल
 24      573/2      0.370       0.104       निजी       सिंचित    फूलसिंह पुत्र अमर सिंह एवं अन्य पता नि०ग्राम भोपाल
 25      539        0.120       0.024       निजी       सिंचित    अनारसिंह पुत्र हेमराज जाति खाती पता सा० देह भोपाल
 26      538        1.010       0.635       निजी       सिंचित    दिनेश पुत्र हेमराज जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
 27     541/1       0.420       0.030       निजी       सिंचित    कृपालसिंह पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि
                                                                 स्वामी
 28     518/3       0.460       0.001       निजी       सिंचित    शादीलाल पुत्र इमरतलाल पता सा ० देह भोपाल
 29      518/4      0.220       0.040       निजी       सिंचित    मानोबाई बेवा इमरतलाल एवं अन्य पता नि. भोपाल
  30     519/1      0.800       0.020       निजी       सिंचित    कृपालसिंह पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल
  31     519/2      0.300       0.061       निजी       सिंचित    विनोद कुमार पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल
  32     566        0.850       0.078       निजी       सिंचित    मोहितवर्मा पिता शिवनारायण जाति खाती भोपाल मध्यप्रदेश भ
 33      597        0.420       0.171       निजी       सिंचित    सुशीलाबाई बारकलाबाई चन्द्रकलाबाई पिता करनसिंह जाति खाती पता
                                                                 हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
  34     574        0.430       0.086       निजी       सिंचित    रोहित वर्मा पिता शिवनारायण जाति खाती पता निवासी भोपाल
  35     575        0.640       0.435       निजी       सिंचित    रोहितवर्मा पिता शिवनारायण जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7760

36     576/1      0.640        0.502       निजी       सिंचित    विक्रमसिंह पिता करनसिंह जाति खाती पता सा देह हुजूर भोपाल
37     576/2      0.640        0.058       निजी       सिंचित    हरीप्रसाद पिता करन सिंह जाति खाती पता सा देह भोपाल
38      596        0.260       0.180       निजी      सिंचित     गंगाप्रसाद पुत्र हजारीलाल पता निवासी ग्राम भोपाल
39      595        0.100       0.088       निजी       सिंचित    जगदीश पुत्र छोढेराम जाति धोबी पता निवासी ग्राम भोपाल
40      511        0.280       0.107       निजी      सिंचित     श्यामलाल पुत्र हरीनारायण जाति खाती पता सा० देह भोपाल
41     548/1       0.700       0.449       निजी       सिंचित    भोजराज वर्मा पुत्र निवासी ग्राम जाति खाती भोपाल
42     548/2       0.350       0.002       निजी      सिंचित     लखनलाल पुत्र अमर सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
                               0.919       निजी       सिंचित    रमेश ज्ञानसिंह शांताबाई पिता हरप्रसाद जाति खाती पता नरेला हुजूर
43     564/1       1.520
                                                                भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
44     564/2       0.070       0.002       निजी       सिंचित    नर्बदाप्रसाद पिता माधो सिंह पता 48 नरेला हुजूर भोपाल
45      550        0.270       0.038       निजी       सिंचित    प्रहलादसिंह पुत्र मूरत. सिंह जाति खाती पता सा० देह भोपाल
46     517/1       0.330       0.130        निजी      सिंचित    विनोद कुमार पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल मध्य प्रदेश
47     517/2       0.520       0.405        निजी      सिंचित    शादीलाल पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल मध्यप्रदेश
                                                                मानोबाई बेवा इमरतलाल जाति खाती पता सा० देह भोपाल मध्यप्रदेश
48      517/3      0.120        0.111       निजी      सिंचित
                                                                भूमि स्वामी
49       515       1.420        0.370      निजी       सिंचित    शादीलाल पुत्र इमरतलाल एवं अन्य पता सा० देह भोपाल मध्य प्रदेश
 50     543/1      0.120        0.031       निजी      सिंचित     विनोद कुमार पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल मध्य प्रदेश
 51     543/2      0.500        0.019       निजी      सिंचित    शादीलाल पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल मध्य प्रदेश
 52      605       0.400        0.185       निजी      सिंचित     मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
 53      710       0.340        0.289       निजी      सिंचित     जगदीश वर्मा पुत्र देवकरण वर्मा एवं अन्य म.न. 156 ग्राम मुंडला
 54      711       0.350        0.350       निजी       सिंचित    श्रीमति लक्षणा वर्मा पत्नी जीतेन्द्र कुमारवर्मा पता ग्राम नरेला हुजूर
 55      713       0.270        0.005       निजी       सिंचित    जगदीश वर्मा पुत्र देवकरण वर्मा एवं अन्य म.न. 156 ग्राम मुंडला
 56      712       0.290        0.072       निजी       सिंचित    श्रीमति लक्षणा वर्मा पत्नी जीतेन्द्र कुमारवर्मा नरेला हुजूर भोपाल
 57      708       0.660        0.060       निजी       सिंचित    लक्ष्मीनारायण पुत्र विजय सिंह जाति खाती भोपाल
 58      709       0.660        0.160       निजी       सिंचित    लक्ष्मीनारायण पुत्र विजय सिंह जाति खाती भोपाल
 59      707       0.790        0.001       निजी       सिंचित    महेशप्रसाद पुत्र राम सिंह जाति खाती पता नरेला भोपाल
 60      601       0.250        0.008       निजी       सिंचित    जगदीश पुत्र छोढेराम जाति धोबी पता निवासी ग्राम भोपाल
 61      529       1.090        0.002       निजी       सिंचित    अनारसिंह पुत्र हेमराज जाति खाती पता सा ० देह भोपाल
 62     537/2      0.190        0.001       निजी       सिंचित    दिनेश पुत्र हेमराज जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
 प्रभावित रकबे का कुल योगः-    10.377

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा .) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि काकोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय /विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

क्र. 2398 अविअ-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- कोलार के 04 ग्रामों की कुल 38.431 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्धेश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- कोलार के कुल 04 ग्रामो की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः- पंचामा रा.नि.न.ः- कोलार

तहसीलः-कोलार जिलाः भोपाल

                    कुल       अर्जित    स्वामित्व
क्र०   सर्वेक्षण                                   भूमि का                   हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
                    रकबा     रकबा (हे .    का
 सं०     सख्या                                       प्रकार
                    (हे.में)    में)     प्रकार
                               0.045      निजी       सिंचित     निर्भयसिंह पुत्र भगवानदास, महेशसिंह पुत्र हरीप्रसाद जाति लोधी
  1      64/1       1.200
                                                                पता निवासीनिवासी ग्राम भूमि स्वामी
  2       56-       1.220      0.787      निजी       सिंचित     पन्नालाल पिता रामचन्द्र जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  3       50        0.750      0.044      निजी       सिंचित     पन्नालाल पिता रामचन्द्र जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
                               0.729      निजी       सिंचित     शिवनारायण पिता गंगाराम जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि
  4       55        1.330
                                                                स्वामी
  5       53        1.440      0.024      निजी       सिंचित     गायत्रीबाई पत्नि गोरेलाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  6       65/1      0.900      0.642       निजी      सिंचित     अर्जुनसिंह पिता हरीसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  7       65/2      0.920      0.250      निजी       सिंचित     दीनदयाल पिता मानसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  8      49/1       0.580      0.458       निजी      सिंचित      हरीसिंह पिता नाथूराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
                                                                नारायणसिंह पिता रामचन्द्र जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि
  9     49/2/1      0.400      0.032       निजी       सिंचित
                                                                स्वामी
  10      77        2.060      0.697       निजी       सिंचित    मानसिंह पुत्र नेतराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  11      76        1.110      0.302      निजी       सिंचित     रामदयाल पुत्र भग्गा एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
  12      259       0.750      0.168       निजी       सिंचित     रामदयाल पुत्र भग्गा एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 13      263/1      0.160      0.070       निजी       सिंचित     पन्नालाल पिता नेतराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
 14     263/2/1     0.340      0.178       निजी       सिंचित     ग्यारसीबाई बेवा श्यामलाल, घिसियाबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी
                                                                 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
                               0.163       निजी       सिंचित    भागवतीबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
  15   263/2/2/2    0.210                                       स्वामी
                                           निजी       सिंचित    ग्यारसीबाई बेवा श्यामलाल , घिसियाबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी
  16   263/2/2/1    0.140      0.130
                                                                 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  17      260       0.760      0.402       निजी       सिंचित     पन्नालाल पुत्र नेतराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  18     270/1      0.650      0.404       निजी       सिंचित     कालूराम पुत्र हरप्रसाद जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  19     270/2      0.290      0.138       निजी       सिंचित     सजनसिंह पिता हरप्रसाद जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  20     272/1      0.260      0.184       निजी       सिंचित    कालूराम पुत्र हरप्रसाद जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  21     272/2      0.340      0.236       निजी       सिंचित     सजनसिंह पिता हरप्रसाद जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  22     272/3      0.500      0.011       निजी       सिंचित     दिनेश पिता हरप्रसाद जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
        264/1/1     0.040      0.015       निजी       सिंचित     भागवतीबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
  23                                                            स्वामी
  24    264/1/2     0.040      0.015       निजी       सिंचित     भागवतीबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
                                                                स्वामी

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7762

25     264/2/2     0.404      0.404       निजी       सिंचित      वंशिता मिश्रा पत्नी श्री वेदांत मिश्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
26     264/2/1     0.476      0.006       निजी       सिंचित      वंशिता मिश्रा पत्नी श्री वेदांत मिश्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
                              0.085       निजी        सिंचित     विशनलाल पिता कालूराम एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि
27       268       0.400
                                                                स्वामी,
28       265        0.700      0.289       निजी       सिंचित     रामदयाल पुत्र भग्गा एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
29      271/1      0.290      0.024       निजी        सिंचित     सजनसिंह पिता हरप्रसाद जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
30       267        2.290      0.451      निजी        सिंचित     श्रीमती प्रेमबाई पत्नि टन्टीलाल ग्वाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

का कुल

7.381

प्रभावित रकबे योगः-

ग्रामः- शोभापुर जहेज ,

रा.नि.न.: - कोलार

तहसीलः-कोलार,

जिलाः भोपाल

                   कुल      अर्जित    स्वामित्व
      सर्वेक्षण                                   भूमि का                 हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
                   रकबा     रकबा (हे.    का
सं०     सख्या                                       प्रकार
                   (हे .में)   में)     प्रकार
 1       197       0.140     0.140     निजी      सिंचित       परमोबाई बेवा सुन्दरलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
                                                              भगवानसिंह पिता मदनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
 2      201/1      1.910     0.166     निजी      सिंचित
                                                              स्वामी,
                                                 सिंचित       भगवानसिंह पिता मदनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
 3       199       0.080     0.080     निजी
                                                              स्वामी,
 4       198       0.080     0.080     निजी      सिंचित       भगवानसिंह पिता मदनलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 5       195       0.020     0.020     निजी      सिंचित       मुल्लोबाई पत्नि शिवप्रसाद जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि
                                                              स्वामी,
 6       196       0.080     0.080     निजी      सिंचित       परमोबाई बेवा सुन्दरलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 7       156       0.230     0.134     निजी      सिंचित       शोभाराम पिता भागचन्द जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 8       157       0.100     0.072     निजी      सिंचित       शोभाराम पिता भागचन्द जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
      152-155/5    0.900     0.006     निजी      सिंचित        श्रीमती फूलवतीवाई बेवा नेमीचन्द एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
 9
                                                              स्वामी,
 10   152-155/6    0.900      0.280    निजी      सिंचित       डालचन्द पिता जयकिशन एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 11      151       2.770      0.936    निजी      सिंचित       शोभाराम पिता भागचन्द जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
 12      161       0.110      0.108    निजी      सिंचित       घनश्याम पुत्र सुन्दरलाल जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 13     158/1      0.180      0.180    निजी      सिंचित       शोभाराम पिता भागचन्द जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
                   1.840     0.753     निजी      सिंचित        घनश्याम पुत्र सुन्दरलालपता एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
 14     158/2
                                                              स्वामी,
                                                              श्रीमति गीता भार्गव पत्नि स्व. श्री मदनगोपाल भार्गव एवं अन्य
 15      162       2.690      1.133    निजी      सिंचित
                                                               पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 16      160       1.190      0.063    निजी      सिंचित        घनश्याम पुत्र सुन्दरलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
 17      193       0.990      0.010    निजी      सिंचित       टीकाराम पिता खूबीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
 18      194       0.590      0.308    निजी      सिंचित        मुल्लोबाई पत्नि शिवप्रसाद जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
                                                 सिंचित       भगवानसिंह पिता मदनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
 19      200       0.400      0.080    निजी
                                                              स्वामी,
 प्रभावित रकबे का कुल        4.628
योगः-

ग्रामः- गोल , रा.नि.न.: - कोलार

तहसीलः-कोलार , जिलाः भोपाल

                   कुल       अर्जित    स्वामित्व
क्र०   सर्वेक्षण                                   भूमि का
                    रकबा     रकबा (हे .   का                                हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
सं०      सख्या                                       प्रकार
                   (हे.में)    में)      प्रकार
                                                  असिचिंत
 1       367       1.600      0.482     निजी      व्यावसायिक   सुंदरलाल पुत्र पूरनलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 2       410       0.990      0.568     निजी      सिचिंत       भैयालाल पुत्र सदाराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 3       409       0.640      0.447     निजी      सिचिंत       राधेश्याम पुत्र अभयराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी .
                                                               श्रीमती संगीता श्रीवास्तव पत्नी राजीव श्रीवास्तव एवं अन्य पता निवासी
 4       366       1.820      0.565     निजी      सिचिंत
                                                               ग्राम भूमि स्वामी,
 5       415       0.610      0.356     निजी      सिचिंत       खनाराम पुत्र बालाप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
 6       414       0.260      0.064     निजी      सिचिंत       श्रीमती रुबी त्रिपाठी पत्नी पवन त्रिपाठीपता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 7       411       0.590      0.494     निजी     सिचिंत        राधेश्यामपुत्र अभयराम जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 8       20        2.820      0.979 निजी          सिचिंत       अभिषेक द्विवेदी पुत्र श्री रविकान्त द्विवेदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 9       321       2.370      0.969     निजी      व्यावसायिक   हरीप्रसाद पिता सट्टीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,

7763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

10      17/2     0.303      0.020    निजी      सिचिंत       रमाकान्त चौबे पुत्र स्व. सरजू प्रसाद चीयें निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
                                      निजी     सिचिंत       शबाना बेगम बेवा मतीन मोहम्मद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
11      24       4.135      0.646
                                                           स्वामी,
     24/1/1/1
12               0.405      0.343     निजी     सिचिंत       श्रीमती अमृता चौबे पत्नी अतुल चौबे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
         /2
13       18       1.130     0.129     निजी     सिचिंत       भैयालाल पुत्र सदाराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
                                      निजी     सिचिंत       मोहम्मद अयाज पिता मुस्ताक अहमद एवं अन्य पता निवासी ग्राम
14      338       0.270     0.130
                                                            भूमिस्वामी,
                                      निजी     सिचिंत       संजय कुमार तिवारी आ. दयाशंकर तिवारी एवं अन्य पता निवासी ग्राम
15      297       1.610     0.575
                                                            भूमिस्वामी
16       19       2.000     0.048     निजी     सिचिंत       शशी बेवा कमलसिह एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
17     337/1      1.465     0.540     निजी     सिचिंत       मोहम्मद अयाज पिता मुश्ताक अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
18     337/2      1.465     0.589     निजी     सिचिंत       मोहम्मद रियाज पिता मुशताक अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
                                      निजी     सिचिंत       बसंतलाल पुत्र पिता रामप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
19      336       1.020     0.176
                                                           स्वामी,
                            0.052     निजी     सिचिंत       विमल लोधी पुत्र आ. लक्ष्मीनारायण लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
20      334       0.140
                                                           स्वामी,
                                                            जमनाप्रसाद लोधी पिता बद्रीप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम
21      365       2.190     1.184     निजी     सिचिंत
                                                            भूमि स्वामी,
22      361       1.750     0.025     निजी     सिचिंत       कमरलाल पिता रामलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
23      406       0.210     0.210     निजी     सिचिंत       कालूराम मीना पुत्र आ. रामदयाल मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
24      405       1.400     0.178     निजी     सिचिंतं      सीताराम पिता अभय राम एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
25     333/1      0.600     0.600     निजी     सिचिंत       हरीनारायण पिता हरप्रसाद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
26     412/3      0.210     0.021     निजी     सिचिंत       श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी अमित सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
27       23       1.950     0.077     निजी     सिचिंत       कमलेश पिता चम्पालाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
                            0.030     निजी     व्यावसायिक   रानी श्रीवास्तव पत्नी मनोज श्रीवास्तव पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि
28      373       0.110
                                                            स्वामी
29      407       0.720     0.018     निजी     सिचिंत       थान सिंह पुत्र मिश्रीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
 प्रभावित रकबे का कुल       10.512
योगः-

ग्रामः- कालापानी, रा.नि.न.: - कोलार

तहसीलः-कोलार , जिलाः भोपाल

                    कुल      अर्जित    स्वामित्व
क्र०   सर्वेक्षण                                   भूमि का                 हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
                    रकबा     रकबा (हे .   का
 सं०     सख्या                                      प्रकार
                   (हे.में)     में)     प्रकार
                   0.670      0.437      निजी       सिचिंत     अनूपकुमार बागोरा पिता गंगाराम बागोरा पता निवासी ग्राम भूमि
  1      198                                                   स्वामी
  2      195/2      0.400     0.075      निजी       सिचिंत     श्रीमती शोभा पत्नी अमृतलाल रजक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
                                                               श्रीमती जमना देवी पत्नी एच एल कन्नोजिया पता निवासी ग्राम
  3      195/3      0.230     0.221      निजी       सिचिंत
                                                               भूमिस्वामी
                              0.055      निजी       सिचिंत     अनूपकुमार बागोरा  पिता गंगाराम बागोरा पता निवासी ग्राम भूमि
  4       199       0.780
                                                               स्वामी
                                                               श्रीमती जमना देवी पत्नी एच एल कन्नोजिया पता निवासी ग्राम
  5      188/1      0.400     0.363      निजी       सिचिंत
                                                               भूमि स्वामी
                                                               श्रीमती जमना देवी पत्नी एच एल कन्नोजिया पता निवासी ग्राम
  6      188/2      0.170     0.170      निजी       सिचिंत
                                                               भूमिस्वामी
  7       186       0.530     0.472       निजी      सिचिंत      दुले सिह पिता गोपीलाल  एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
  8      161        0.430     0.355      निजी       सिचिंत     कैलास पुत्र दसरत जाति लोडा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  9       163       0.560     0.409      निजी       सिचिंत     जगदीश पुत्र चतरा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
 10       166       1.200     0.662       निजी      सिचिंत     संदीप पुत्र सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
 11       165       1.560     0.652      निजी       सिचिंत     संजय आ. सीताराम एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 12       128       1.980     0.080      निजी       सिचिंत      श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
  13     287        0.540     0.047      निजी       सिचिंत     दिनेश शंकर माथुर पुत्र दुर्गेश शंकर माथुर पता निवासी ग्राम भूमि
                                                               स्वामी
  14     282/1      0.940     0.013       निजी      असिचिंत     श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी स्व. सौरभ गर्ग एवं अन्य पता निवासी ग्राम
                                                               भूमि स्वामी,
  15     282/2      0.260     0.013       निजी      सिचिंत      श्रीमती हरलीन गुलयानी पत्नी बी एस गुलयानी पता निवासी ग्राम
                                                               भूमिस्वामी,

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7764

                  0.200      0.019      निजी       सिचिंत     श्रीमती हरलीन गुलयानी पत्नी बी एस गुलयानी पत्ता निवासी ग्राम
16      283
                                                              भूमिस्वामी,
                             0.082      निजी       सिचिंत     अनूपकुमार बागोरा पिता गंगाराम बागोरा पता निवासी ग्राम भूमि
17      200       0.160
                                                              स्वामी,
         96        0.500     0.012      निजी       सिचिंत     नितिन अग्रवाल पिता रघुनन्दन अग्रवाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम
18
                                                              भूमिस्वामी,
19       97        0.500     0.020      निजी       सिचिंत     महानंद सत्यन पुत्र बी सत्यन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
                                                              कैलाशनाथ शुक्ल पिता रामबदन शुक्ल एवं अन्य पता निवासी ग्राम
20       102      0.046      0.024      निजी      असिचिंत
                                                              भूमिस्वामी,
        286        0.210     0.030      निजी       सिचिंत     श्रीमती हरलीन गुलयानी पत्नी बी एस गुलयानी एवं अन्य पता
21
                                                              निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
22       100       0.230      0.230      निजी      असिचिंत    श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी प्रेम सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
23     408/1       0.060     0.009       निजी      सिचिंत     भूपेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
24       98        0.500     0.430      निजी       सिचिंत     योगानंद सत्यन पुत्र बी सत्यन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
25      407        1.200     0.504       निजी      सिचिंत     भूपेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
26       409       0.810     0.021       निजी       सिचिंत    राजीव कपूर पुत्र के एल कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
27       288       3.240     2.070       निजी       सिचिंत    इन्दिरा बगाई पत्नी आर पी बगाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
28       160       0.190     0.111       निजी      सिचिंत      सुरेश बाबूलाल पिता श्यामलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
                                                              स्वामी,
29       99        0.270     0.244       निजी     असिचिंत / आवासीय श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी प्रेम सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
30       289       0.680      0.573      निजी      आवासीय      पर्व कपूर पुत्र राजीव कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
31       406       0.860      0.186      निजी      आवासीय      पर्व कपूर पुत्र राजीव कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
32       290       2.310      1.094      निजी      आवासीय      पर्व कपूर पुत्र राजीव कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
33       405       0.570     0.570       निजी      आवासीय      पर्व कपूर पुत्र राजीव कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 34      386       1.680      0.688      निजी       सिचिंत     इफ्तेखार अहमद पुत्र खतीब अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 35      384       0.190      0.135      निजी      सिचिंत      इफ्तेखार अहमद पुत्र खतीब अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
 36      382       0.820      0.489      निजी       सिचिंत     भैयालाल पुत्र सदाराम एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
37       383       0.660      0.305      निजी       सिचिंत     राधेश्याम पुत्र अभयराम एवं अन्य पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 38      370       0.300      0.218      निजी       सिचिंत     हेमन्त पिता हरीनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
 39      364       0.540      0.200      निजी       सिचिंत     राधेश्याम पुत्र अभय राम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
40       381       0.130      0.071      निजी       सिचिंत     इफ्तेखार अहमद पुत्र खतीब अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
41       190       0.200      0.094      निजी       सिचिंत     दुले सिह पिता गोपीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
                                                    सिचिंत     सँतोष पिता कैलाश नारायन   एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
42       371       5.850      0.697      निजी
                                                              स्वामी,
                                                               परमानन्द पिता कैलाशनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
43       347       0.800      0.046      निजी       सिचिंत
                                                              स्वामी,
44       363       0.710      0.481      निजी       सिचिंत     भैयालाल पुत्र सदाराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
                              0.759                            परमानन्द पिता कैलाशनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
45       344       0.890                 निजी       सिचिंत
                                                              स्वामी,

7765 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

46

0.480 0.247

343

निजी सिचिंत

हरिन्दर सिह बेदी पिता टी एस बेदी एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी,

345

47

0.470

निजी

0.081

सिचिंत हनुमान प्रसाद पुत्र एम. पी. मिश्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,

192

48

0.650 0.015 निजी सिचिंत दुले सिह पिता गोपीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,

49

341

2.110 0.514

सिचिंत

निजी

हरिन्दर सिह बेदी पिता टी एस बेदी एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी,

0.168

50 610/370 0.300

निजी

हेमन्त पिता हरीनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,

असिचिंत

51 609/370 0.290 0.241 निजी

हेमन्त पिता हरीनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,

असिचिंत

प्रतीक कपूर पिता राजीव कपूर एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि 52 403 2.390 0.038 निजी आवासीय

स्वामी,

53 162 0.130 0.061

सिचिंत

निजी

जगदीश पुत्र चतरा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,

164

54

0.440 0.006 निजी सिचिंत

संजय नीरज संदीप आ. सीताराम एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,

0.750

55 380

0.102 निजी

असिचिंत / आवासीय

श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी स्व ० सौरभ गर्ग एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,

56 103

0.550 0.005 निजी

असिचिंत / आवासीय

विक्रांत धाकड़े पुत्र राजेश धाकड़े एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,

15.910

प्रभावित रकबे का कुल योगः-

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( 2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोलार जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

आशीष सिंह, कलेक्टर .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7766

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2023

क्र. - 313-भू-अर्जन-2023

प्ररूप V

(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन

सचिव, राजस्व विभाग

रा.मा.क्र. 08 / अ-82/ 2022-23 मौजा ग्राम बिचुआ प.ह.नं.-9/8 तहसील नरसिंहपुर

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम बिचुआ नं.ब. 407 प.ह.नं. 9/8 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 3. 899 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है , जो 3.899 हेक्टेयर है ग्राम बिचुआ तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम - बिचुआ तहसील-नरसिंहपुर प.ह.नं.9 /8

खसरा नं.

स.क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

अर्जित रकबा हे .

स्वामित्व का प्रकार

5

3

1

2

0.782

61, 62

भूमि स्वामी

1

0.178

66/2, 68

रेवतीबाई बेवा नन्हेलाल , शिब्बू अमर सिंह दशोदाबाई निक्काबाई पिस. नन्हेलाल मीराबाई वेबा कीरत रेवाराम ओमप्रकाश पिता कीरत ढीमर सा. नरसिंहपुर

0.212

63

2

भूमिस्वामी

गेंदालाल रोशन परषोत्तम पिता जुगराज सब्बोबाई बेबा जुगराज मलाह सा. नरसिंहपुर

0.042

65/1

भूमि स्वामी

3 डोरी हाकम दशरथ पिता रामसिंह मलाह सा .नरसिंहपुर

0.331

66/3, 69

72

0.194

0.021

87

0.182

66/1,67

4

भूमि स्वामी

0.126

74/3, 76, 88/2

परमलाल पिता मंगल देवकाबाई वेवा मंगल मलाह सा. नरसिंहपुर

0.084

85/1

0.064

65/2

भूमि स्वामी

5 हल्कू पिता परसादी ढीमर सा. नरसिंहपुर

0.126

86

0.168

71

भूमिस्वामी

6 रूपसिंह मुन्नीबाई पिस. रघुनाथ ढीमर सा. नरसिंहपुर

0.267

73

7

भूमि स्वामी

0.251

74/1-2

बड्डू नन्हू पिता शंकर बड़ीबाई सम्पतबाई बेबा गंगाराम बबलू राकेश संध्या पिस. गंगाराम ढीमर सा. नरसिंहपुर

0.034

88/3

8

भूमि स्वामी

बड्डू पिता नन्हा गुड्डीबाई पत्नि छोटेलाल धर्मेन्द्र राजेश जीजीबाई पिता छोटेलाल ढीमर सा. नरसिंहपुर

0.049

89/2

0.126

74/1/1, 75

भूमि स्वामी

9 अन्नीलाल पिता परमलाल मल्लाह सा. नरसिंहपुर

0.337

89/3, 90/3

भूमि स्वामी

कढोरी रम्मू प्रेमनारायण पिस. चूरामन ढीमर सा. केरपानी

10

0.034

88/4 7767

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

खसरा नं.

स.क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

अर्जित रकबा हे.

स्वामित्व का प्रकार

0.025

88/1

भूमि स्वामी

0.252

89/1, 90/1

0.009

85/2

11 शंकरलाल साहब हक्कू पिता दम्मे अमरसिंह राजकुमार पिस. फूलसिंह पार्वती बाई पत्नि फूलसिंह पूरनलाल बल्द लेखराम सावित्रीबाई बेवा प्यारेलाल गुड्डा मुन्नालाल पिता प्यारेलाल ढीमर सा. देह

0.005

55/1

भूमि स्वामी

56/1

12 परमलाल वल्द मंगल काशीबाई वेवा देवीसिंह कृष्णाबाई सावित्री सम्पत बाई पिता देवीसिंह शांति बाई वेवा अशोक जयन्तीबाई कामना ना.बा. अशोक वली दादी काशीबाई मलाह सा.देह

56/4

3.899

कुल योग

1 उपरोक्त सूची के स . क. 1 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0112/3-6/23-24 आदेश दिनांक 10.05.23 , स.क्र. 6 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0211 / 3-6/ 22-23 आदेश दिनांक 25.07.22, स. क. 9 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0063 /अ-27/ 22-23 आदेश दिनांक 21.10.22, स. क. 10 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0032/ अ-06/ 23-24 आदेश दिनांक 13.04.23 एवं स. क. 11 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0031 / अ-06/ 23-24 आदेश दिनांक 13.04.23 के अनुसार संशोधित किये गये है ।

2 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

3 कार्यपालन यंत्री रा.अं. बा.लो. सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 54 दिनांक 09.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

4 चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

5 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

6 जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7768

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

परिपत्र क्रमांक 363 /249/ 6-121 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है

कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्षित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसकें द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु

प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण :-

जिला

तहसील/तालुका

ग्राम

रायसेन

बेगमगंज

नयानगर

-:अनुसूचीः-

-:भूमि का विवरणः-

तहसील

जिला

ग्राम का नाम

खसरा क्र.

50/1/1 रायसेन बेगमगंज

50/1/2

जयानगर

50/1/2/3/1 कुल रकबा

रकबा अर्जित

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(2) द्वारा धारा-11 की उपधारा

(हेक्टेयर में)

(हेक्टेयर में)

0.449

1.214

1.542

50/1/2/3/2 0.308

50/1/2/5/1 0.405

कार्यपालन यंत्री परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू.

50/1/2/5/2 0.809

50/1/2/5/3

50/1/2/6

50/1/2/7

50/1/2/8/1

50/1/2/9

जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जेरा बांध से डूब प्रभावित हेतूः।

जल संसाधन विभाग सागर

0.254

0.822

0.275

0.303

0.520

0.352

50/1/2/10/2 0.031

50/1/3

50/2/2

50/1/2/2

60/1/2/4/1

50/1/2/4/2

50/1/2/8/2 1.214

0.125

0.470

0.712

0.712

0.304

50/1/2/10/1 0.155

50/2/1

52

54

55/1 0.125

0.129

0.129

1.639

1.639

0.162

0.162 7769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

   55/2        0.364        0.364
   56/1        0.291       0.291
   56/2        0.0001      0.0001
   58/1        1.100
   58/2        1.140
   58/3        0.049
                            2.935
   58/4        0.048
   58/5        0.048
   58/6        2.310
    59/1       0.405
   59/2        0.405        0.707
   59/3        0.412
  60/1/1/1      1.185
 60/1/1/2      2.327
  60/1/1/3     0.178
  60/1/2/1     0.605
 60/1/2/1/3 .  0.605
 60/1/2/2      0.606        2.682
 60/1/2/2/1    0.809
 60/1/2/2/2    0.761
 60/1/2/3/1    0.810
 60/1/2/3/2    0.187
 60/1/2/3/3    0.998
   60/2         1.217
60/2/72/2/1    0.979        0.449
60/2/72/2/2    0.315
    69/1       0.226
                            0.223
    69/2       0.125
    70         0.429        0.429
   71/1        0.758        0.758
   71/2        0.757        0.206
  72/1/1/1     0.474        0.474
  72/1/1/2     0.473        0.473
  72/1/1/3     0.474        0.474
  72/1/2/2      1.819       1.819
  72/1/2/3     1.819        1.819
  72/1/3       1.619        1.619
  72/2/1       0.101        0.101
   72/2/2      0.0001      0.0001
 72/1/2/1/1    0.206        0.206
 72/1/2/1/2     1.009       1.009
  72/3/1       0.809        0.809
  72/3/2       0.449        0.449
    73         0.563        0.563
75/163/75/1    0.668        0.668
75/163/75/2    0.659        0.659

7770

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

75/163/75/3    0.041       0.041
   76/2        0.506       0.506
   76/1/1      0.202       0.202
  76/1/2       0.202       0.202
   76/1/3      0.405       0.405
   77/1        0.809       0.809
   77/2        1.148       1.148
   77/3/1      1.238       1.238
   77/3/2      0.733       0.733
   78/1        1.619       1.619
   78/2        1.675       1.675
   79/1        0.077       0.077
   79/2        0.283       0.283
    80         0.101       0.101
81/165/81/1    0.405
                           0.657
81/165/81/2    0.777
   102/1       0.057
   102/2       0.020
   102/3       1.695       0.253
   102/4       0.056
   102/5       0.028
107/1/1/1/1    0.809
107/1/1/1/2    0.809
107/1/1/1/3    0.809
107/1/1/1/4    0.600       2.720
107/1/1/1/5    0.607
107/1/1/1/6    0.600
107/1/1/1/7    0.575
  107/1/2      1.000         0.288
  107/2/2      0.405          0.230
   108         1.246       0.546
    111        0.105       0.105
   112         0.817       0.193
   115/1       0.962
  115/2/1      2.652      2.254
  115/2/2     0.809
   119/1      0.360
                           0.125
   119/2      0.405
   120/月      0.720        0.720
   120/2      0.129        0.129
   121        0.833        0.833
  122/1       0.203        0.203
  122/2/1     0.204       0.204
              0.205       0.205
   124/1      0.611       0.611
   124/2      0.764       0.764

7771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

   125        0.053      0.053
  126/1       0.316      0.316
 126/2/1      0.350      0.350
 126/2/2      0.350      0.350
   127       0.0001      0.0001
  128/1       1.420       1.420
  128/22      1.319       1.319
176/129/1     0.340      0.340
176/129/2     0.178       0.178
176/129/3     0.339       0.339
 129/1/1      0.210       0.210
 129/1/2      0,219       0.219
  129/2       0.445       0.445
  130/1       0.405       0.405
  130/2       0.210       0.210
  130/3       0.291       0.291
  130/4       0.283       0.283
  131/1       0.142       0.142
  131/2       0.101       0.101
  131/3       0.259       0.259
  131/4       0.243       0.243
   131/5      0.105       0.105
  131/6       0.202/      0.202
  132/1       0.057       0.057
  132/2       0.469       0.469
  133/1       0,480
 133/2/171    0.057
                          2.100
 133/2/1/25   0.419
 133/2/2      1.214
   134        4.022       3.711
  135/1       0.361       0.361
  135/2       0.364       0.364
  135/3       0.360       0.360
  135/4       0.130       0.130
   13,62      0.946       0.946
  137/1       0.335       0.335
  137/2       0.317       0.317
 178/137      0.352       0.352
  138/1/1     0.108       0.108
 138/1/2      0.405       0,405
   138/2      1.014       1.014
   139/1      0.910       0.910
  139/2       1.235       1.235
   140        0.340       0.340
   141        0.668       0.668
   142        0.227       0.227

7772

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

    143        0.061       0.061
    144        0.016       0.016
    145        0.356       0.356
    146        1.117       1.117
  147/1/1      0.988       0.988
  147/1/2      0.412       0.412
  147/1/3      0.413       0.413
  147/1/4      0.412       0.412
  147/1/5      0.409       0.409
   147/2       0.608       0.608
  148/1/1-     0.291       0.291
  148/1/2      0.737       0.737
   148/2       1.214       1.214
   149/1       0.924
   149/2       1.043
   149/3       1.214       2.839
  149/4/2      0.569
   149/5       1.346
   150/1       0.162
 150/2/1/1     0.809
 150/2/1/2     0.396
  150/2/2/1    0.381       3.156
150/2/2/2/1    0.404
150/2/2/2/2    0.405
   150/3       1.274
   151/1       1.498       1.498
   151/2       1.497       1.497
   151/3       1.497       1.497
   152/1       0.725       0.725
  152/2        0.724       0.724
   152/3       0.724       0.724
    153        2.112       2.112
    154        0.890       0.890
  160/68       0.429       0.050
  161/68-      0.478       0.050
  162/76/1     0.101       0.101
 162/76/2.     0.101       0.101
  164/76 .     0.052       0.052
 172/122/1     0.081       0.081
172/122/2/1    0.053       0.053
172/122/2/2    0.052       0.052
 173/122/3     0.154       0.154
 174/129/1     0.069       0.069
 174/129/2     0.081       0.081
 174/129/3     0.061       0.061
 174/129/4     0.032       0.032

भाग 1 ]

7773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

 175/129      0.081      0.081
176/ 129/2-   0.178      0.007
176/129/3    0.339       0.052
 177/126      0.356 .    0.356
 179/129     0.348       0.348
179/129/2     0.339.     0.339
181/129/1     0.130.     0.130
181/129/2     0.081      0.081
181/129/3     0.283      0.283
181/129/4     0.182      0.182
181/129/5     0.101      0.101 .
181/129/6     0.109.     0.109
181/129/7    0.061       0.061
 186/129      1.440      1.440
187/138/1     0.172      0.172 г
187/138/2     0.120 г

223

0.120

127.680

कुल किता

92.400

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज में देखा जा सकता है ।

7774

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

परिपत्र क्रमांक 364/ 246 /B - 21 / 2023-24-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम ( 07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण : -

जिला

रायसेन

बेगमगंज

तहसील /तालुका

ग्राम

लखनपुर

-:अनुसूचीः-

-: भूमि का विवरणः-

तहसील

जिला

ग्राम का नाम

खसरा क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

धारा-11- की उपधारा (2) द्वारा

3

1

2

4

5

6

7

8

7.147-

रायसेन बेगमगंज लखनपुर 71/1, 77, 78

0.324

71/2, 77,

1.871

78

74

0.837

0.130-

76

0.955

0.170-

79

0.255

0.109

1.529

81/1

0.640-

1.214

81/2

0.81

82/1/1

परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम.यू.जल संसाधन संभाग सागर म०प्र०

जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जेरा बांध के डूब प्रभावित हेतु ।

0.809

82/1/2

3.420

3.974

82/2

84

0.231

0.231

0.737

85

0.737

86

0.150

0.150

87

0.522

0.260

0.534

0.040

293/74

0.223

294/87/1

0.220

0.809

294/87/2

0.405

0.150

295/87

0.506

0.080

296/87

0.041

299/124/1

0.047

-0.030

299/124/2

0.040

299/124/3 7775 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

0.040

299/124/4

0.045

299/124/5

0.045

299/124/6

0.024

299/124/7

90/1

0.473

0.370

90/2 1.162

94

0.405

0.070

1.267

96/1

0.014

1.543

96/2

102/1 ,

1.625-

128

0.360

102/2,

1.632

128

297/102

0.651

0.080

0.615

298/102

0.040

0.234

486/80

0.234

36

33.407

कुल किता

7.860

भूमिं का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) बेगमगंज में देखा जा सकता है ।

7776

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

परिपत्र क्रमांक 365/248 / 8-121 / 2023-24 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्षित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्त्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (07 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु

प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण : -

जिला

तहसील /तालुका

ग्राम

रायसेन

बेगमगंज

तिनघरा सानी

-:अनुसूचीः-

-: भूमि का विवरणः-

जिला तहसील

ग्राम का नाम

खसरा क.

कुल रकवा (हे.मे.)

रायसेन बेगमगंज

धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

अर्जित रकवा (हे. में. )

1.886

48/1-

तिनघरा सानी,

0.140

1.214.

48/2

49

0.821

50 0.380

0.085

जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जेरा बांध के डूब प्रभावित हेतु

0.085

परियोजना प्रबंधक बीना परियोजना प्रबंधन इकाई जल संसाधन विभाग सागर (म.प्र.)

0.275-

52/1

0.690

52/2- 0.846.

53

0.365. 0.365

2.445

55/1/1-

0.565

55/1/2

55/2 0.280

1.011.

0.958

56/1/1/1

0.426

56/1/1/2

0.964

56/1/2/1

0.477

56/1/2/2

1.112

1.619

56/2/1/1

0.324

56/2/1/2

0.972

56/2/2/1

0.971 .

56/2/2/2

0.036:

59 1.809

66      1.915    1.099
67      0.615    0.445

7777

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

                    68     0.417     0.417
                   69/1    0.910    0.910
                   69/2    0.851    0.851
                    70     0.607    0.607
                    72     1.631    0.951
                   73/1    0.942    0.942
                   73/2    0.942    0.942
                    74     0.987    0.467
                    78     0.595    0.100
                   79/1    1.214
                                    0.011
                   79/2    0.563
                   88/1    2.562    1.530
                   89      0.514    0.020
                   90,     2.962    2.562
                   91      0.380    0.380
                   92      0.388    0.388
                    93     2.452    2.452
                   94      0.798    0.798
                  112/90   0.275    0.020
                 113/90    0.121    0.121
                 111/78    0.243    0.180
कुल किता           42     40.917  19.281

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) बेगमगंज में देखा जा सकता है ।

7778

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

परिपत्र क्रमांक 366 / 247/B - 121 / 2023-24-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु

प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण :-

जिला

तहसील /तालुका

ग्राम

रायसेन

बेगमगंज

सूजा बीरान

-:अनुसूचीः-

-: भूमि का विवरणः-

जिला तहसील

खसरा क्र .

ग्राम का नाम

1

2

3

4

रायसेन बेगमगंज

1/1

सूजा बीरान

1/2

2

3/1

3/2

4

5/1

5/2

6/1

6/2

6/3

6/4

6/5

8

9

10

11

12/1

12/2

13/1 कुल रकबा

अर्जित रकबा

धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा

सार्वजनि क प्रयोजन का वर्णन (हेक्टेयर में)

(हेक्टेयर में)

5

7

6

8

0.652

0.407

0.834

0.834

0.085

0.014

परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू.जल संसाधन

0.178

0.093

0.405

0.032

संभाग सागर म०प्र०

0.388

0.221

0.405

0.405

जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जेरा बांध के डूब प्रभावित हेतु ।

0.146

0.146

0.312

0.210

0.243

0.120

0.307

0.220

0.295

0.160

0.324

0.160

0.421

* 0.291

0.041

0.041

0.934

0.934

0.591

0.591

0.133

0.133

0.861

0.699

0.197

0.064 भाग 1 ]

7779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

  13/2        0.195      0.015
  15/1        0.395      0.220
 15/2         0.401      0.040
  17          0.384      0.288
  18          0.239      0.111
  21          0.352      0.059
23/1/1        0.607
23/1/2       0.607
23/1/3       0.607       2.297
23/1/4       0.190
 23/2        1.367
  24         0.802       0.622
 26/1         0.202
                         0.140
 26/2         0.15
  27         0.0001
 28/1        0.825       0.110
  44         0.882       0.062
  46         0.725       0.085
  47         0.061       0.034
 48/1        0.494
                         0.248
 48/2        0.200
 50/1         0.15       0.120
 50/2        1.602       0.400
  52         0.113       0.113
 53/1        0.276       0.276
 53/2        0.033       0.033
 54/1        0.428       0.428
54/2/1       0.405       0.405
 54/3        0.522       0.522
  55         0.243       0.243
 56/1        0.137       0.137
 56/2        0.292      0.292
  58         1.149      0.799
 59          0.619      0.463
 60          0.563      0.126
  61         0.938      0.082
 62/1        0.081      0.081
62/3         0.486      0.144
 62/4        0.485      0.300
63/2         0.725
                        0.882
63/3         0.680
65/1         0.405
65/2         0.409
65/3         1.214      0.673
65/4        0.853
65/5        1.240

7780

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

65/6

0.300

0.676

65/7

65/8

0.405

0.681

65/9.

69/1

0.228

0.016

104

0.526-

0.526-

0.381-

105/1/ 1 /

0.381

0.190

105/1/2

0.190

105/1/3

0.190

0.190

106/1/1

0.143-

0.143/

0.071

106/1/2

0.071

0.072-

106/1/3

0.072

107/1/1

0.042

0.042

107/1/2

             0.021       0.021
107/1/3 .    0.022      0.022-
108/1/1      0.963      0.963

0.963

108/1/2

0.963

108/1/3      1.926      1.926
 110/1       0.429     0.429
 110/2       0.227.     0.227
115/6/1      0.478     0.086

119/106

0.607-

0.607-

120/108/1

1.314

1.314

1.314

120/108/2

1.314

120/108/3/1/1

0.478

0.478

120/108/3/1/2

0.477- 0.477-

0.124

120/108/3/2

0.124-

121/ 62- 0.393 .

0.393

94

कुल

45.130 27.600

भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविन्द कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

7781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 21 सितम्बर 2023 क्र.-1271-भू-अर्जन-2023

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.1 ./भू-अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

5

6

4

1

2

3

बडोहरा

नागौद

1.8029 है.

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बडोहरा माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग कमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०..127.2/ भू-अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

4

6

1

2

3

नागौद

सतना

खडहरा 1.077 हे

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत

5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ० प्र० )

नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[भाग 1 7782

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.2.73/ भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

1

2

4

5

3

सतना

3.7631 हे.

नागौद हरदुआ कला

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र ० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बाबूपुर माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०. 1274 /भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

3

4

1

5

6

कठवरिया

सतना नागौद

2.333 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुर माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.1275/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

4

3

5

6

सतना नागौद

0.196 हे

चन्दकुआं

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र ० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआ माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.76/ भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

6

1

2

5

3

सतना

0.552 हे

नागौद जसो

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कोनी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7784

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1247/ भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

3

5

6

सतना नागौद

5.370 हे

बमुरहिया

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत बमुरहिया माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1278/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

3

4

5

6

सतना नागौद

4.456 हे

शहपुर

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुरं माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1279/ भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

2

1

3

4

5

सतना

0.663 हे

नागौद महदेई

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र० )

6 बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुर माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.12.80/भू- अर्जन/ 23 दि० 24/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

4

2

3

5

6

सतना नागौद

4.323 हे

शहपुर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना ( म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7786

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1281 /भू- अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद जसो

0.623 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.2.82/भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संब्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

1.176 हे.

रूहिया

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की रूहिया माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7787 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1283/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

4

3

2

5

6

0.553 है.

सतना अमरपाटन

खुर्द बैदुरा

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त सबमाइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1284/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

1

2

3

4

6

सतना अमरपाटन वीरदत्त 4.992 हे.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त माइनर निर्माण हेतु

5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7788

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1285/ भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

3.412हे.

रामपुर बाघेलान खुर्द पडरिया

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पडरिया खुर्द टेल माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

SCHEDULE -II

After including the area shown in Schedule - I , The revised Limits of Barodiya Nonagar Nagar Parishad will be as follows : -

North direction Bounded by the village Panchayat Khajraharchand , Mukarampur, Moodri , Chandpur village .

East direction Limiting from the boundary of village Khiriyathansig, Bhilon , till the boundary of the river Bina .

South direction Bounded by the village limits of Tehsil Rahatgarh till Bina river .

West direction Bounded by the village Kajrai , Mahunajat , Khajrahranchdra .

By order and in the name of Governor ofMadhya Pradesh

(Harshal Pancholi ) Deputy Secretary Government of Madhya Pradesh

Urban development and housing department 7789 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०128.7/ भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

3

4

5

6

सतना

4.858 हे.

2 रामपुर बाघेलान

त्योंधरा नं-1

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पड़रिया वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1288 /भू- अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

कोनी

नागौद

3.388 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म ०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कोनी माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7790

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.12.89/भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद बूढ़ी 2.2979हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बडोहरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.1290 /भू-अर्जन/23 दि० १८/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

सतना नागौद

2.472 हे

दुबहिया

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र ० )

6 बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत दुबहिया सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7791 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.129.1./भू-अर्जन/23 दि ० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

5

6

सतना नागौद

3 बराज

0.6612हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बराज माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.292/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

3

1

2

4

5

6

सतना नागौद

3.267 हे

शहपुर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना ( म ०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माडाटोला सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7792

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./2.5 / भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

नागौद

सतना

2.132 हे

माङाटोला

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म० प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1294./भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

ब्योहारी

नागौद

2.3727 हे.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की ब्योहारी माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.129.5/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

4

5

1

6

सतना नागौद

2.4888 हे.

3 उमरी बृजनंदन

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बाबूपुर माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.9%/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद माडाटोला 1.832 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म० प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7794

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.97/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

3

5

6

सतना नागौद खखरौंधा 2.2596हे.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.1298 /भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद रोहनिया 1.5780 हे. कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1 नागौद जिला सतना (म०प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सड़वा माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7795 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1299 /भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

पवैया

नागौद

1.2840 हे. कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र ० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बडोहरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र ० 382/23-24 पत्र क्र०.13.0.0/भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

कठवरिया

नागौद

3.440 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म०प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7796

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/301/भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

3

5

6

सतना नागौद इटमापार 0.832हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुर माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/30.2/ भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

3

5

6

सतना

कठवरिया

नागौद

1.018 हे कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ० प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7797 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.13.75/ भू-अर्जन/23 दि ० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

1.9716 हे.

द्वारी खुर्द

नागौद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना ( म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के ररा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.5.74/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

4

3

5

6

सतना उचेहरा

1.6563 हे.

कुलपुरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म०प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कुलपुरा सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7798

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.137.5/भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा(हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

मौहट

सतना अमरपाटन

4.126 हे .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के मौहट माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र0/376/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

3

5

6

सतना

3.388 हे

करही वृत

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7799 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/377/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

6.766हे

रामपुर बाघेलान

मौहारी कटरा

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत पडरिया वितरक नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० 182/23-24 पत्र क्र०/378/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

4.138 हे

धतुवा

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुवा माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7800

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/379/ भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

1

3

2

5

6

सतना

1.234 है

नैना कोठार

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म० प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0/380/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

0.946 हे

कोटरी

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7801 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/3.81/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

0.413 हे

अहिरगांव

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुवा माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./382/ भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

7.206 हे

रामपुर ऐरा बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत ऐरा माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7802

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.1383/भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

2

3

4

5

1

सतना

2.169 हे

कर्रा

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत कर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./384 /भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

3

5

6

सतना नागौद अमिलिया 0.3828हे.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7803 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/385/भू-अर्जन/23 दि ० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद धौरहरा 3.1867 हे .

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के धौरहरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1386/भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

10.2505 हे.

नागौद सिंहपुर

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7804

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1388/भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद जैतवारा 3.0547 हे.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म० प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के जैतवारा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.13.89/भू- अर्जन/ 23 दि० १८/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

3

4

5

6

सतना नागौद खैरूआ 4.2273 हे.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के धौरहरा माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7805 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1390/भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद बिलौधा 4.0032 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के बिलौधा माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/४.१// भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

6

सतना नागौद नोनगरा 7.5141 है.

5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के नोनगरा माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7806

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1392/भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद भाजीखेरा 2.6724 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के जैतवारा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1397 /भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

4

2

3

5

6

सतना

पनगरा

नागौद

4.2273 हे .

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के खम्हरिया माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भाग 1 ]

7807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1394/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद

4.0572हे.

खम्हरिया कला

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की द्वारी कला माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.13.25/भू-अर्जन/ 23 दि० १८/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

3

4

5

6

सतना

2 नागौद

0.4132 हे.

गुढ़ा

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना ( म० प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के कोल माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7808

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

प्र.क्र.-39-अ-82-2022-23

छतरपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र0 30 सन् 2013) " की धारा -11 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सम्बंधित व्यक्तिय को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे० में)

धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

6

छतरपुर छतरपुर कदवां 80.000

नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना

अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) एवं

भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर

भूमि का नक्शा एवं (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्र.क्र.-0040-अ-82-2022-23

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र 0 30 सन् 2013) " की धारा -11 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सम्बंधित व्यक्तिय को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे० में)

धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

6

नैगुवां

छतरपुर छतरपुर

28.000

नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना

अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं

भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7809 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

प्र.क्र.-0041 -अ-82-2022-23

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र ० 30 सन् 2013 ) " की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सम्बंधित व्यक्तिय को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे० में)

धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

6

छतरपुर परिया

छतरपुर

20.000

नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना

अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं

भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्र.क्र.-0038-3-82-2022-23

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र ० 30 सन् 2013) " की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 (1 ) एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हे ० में )

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

6

छतरपुर राजनगर सिलावट 90.000 अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर

नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बंड लाईन, एप्रोच एवं स्पिल चैनल निर्माण

भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) एवं भू- अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।

प्र.क्र.-0037-अ-82-2022-23

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र 0 30 सन् 2013) " की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सम्बंधित व्यक्तिय को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हे० में)

धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

6

छतरपुर बछरौनियां

छतरपुर

05.000

नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना

5

अनुविभागीय अधिकारी (रा ०) एवं

भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर

भूमि का नक्शा एवं (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू- अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संदीप जी.आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7810

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

कार्यालय , कलेक्टर जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 25 सितम्बर 2023

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०.८३०५/भू- अर्जन/23 दि०25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्त्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधी । कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

6

5

3

4

1

3.0780

सतना

लोहरौरा

2 उचेहरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरांव कला माइनर अंतर्गत हरदुआ कोठार सब माइनर के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र01505/भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

5

6

सतना

3 कल्ला

5.515हे.

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की कल्ला सबमाइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म० प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7811

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.3.06/भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

6

1

2

3

5

सतना

0.707 हे.

कोटरा

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के जुडमनिया माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/३०३/भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

2

1

4.5696हे.

नागौद परसवारा

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर बाबूपुर माइनर एवं उजनेही सब माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7812

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1308/भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

1.803 हे

नागौद घदेह खुर्द

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.८०१/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद

गुनहर 0.374 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म०प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7813 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र० ./7/0 / भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . मे) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद ररा

2.1098 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर ररा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./././../भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद गौरा

0.722 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7814

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./3/2/ भू-अर्जन / 23 दि० 29/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

3

2

4

6

5

सतना

0.2448 हे.

नागौद मढ़ा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर कतकोन माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./3/3 / भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

1

2

4

3

सतना नागौद धटेहकला 10.859 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र ० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7815

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.13/4 / भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद नौनिया 0.3019है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अतरौरा सबमाइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./3/5/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

5

4

6

सतना नागौद ललचहा 0.7051 हे.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7816

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0/7/7/भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

3

4

5

6

सतना नागौद कोल 2.0372हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र ० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कोल माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.17/8/भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

3

4

6

5

सतना नागौद सड़वा 1.3889हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सड़वा माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7817 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.131.9. / भू- अर्जन/23 दि० 28/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद

1.103 हे

गजना बधाव

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुर माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र ०..1120/ भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना उचेहरा श्यामनगर 2.336 हे कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7818

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./32// भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

4.990 हे.

सिलपरी

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सिलपरी सब माइनर नं-1 निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र ०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०..1322/ भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना अमरपाटन चोरखंडी 2.969हे.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की अजवानी वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7819 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./32.5/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

3

1

4

5

6

अमरपाटन परसवाही

सतना

3.066हे.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1324 / भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

3

6

5

सतना

करहिया

नागौद

0.710 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7820

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.132.5/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यदाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

3

2

4

5

6

सतना

0.801 हे

नागौद चन्दकुइयां

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म० प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कचलोहा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र० 182/23-24 पत्र क्र० ./326/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

0.377 हे

ताला तलरी

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ.मु. ) मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.13.27/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

6

4

5

1

2

3

1.750 हे

सतना

मौहारी कटरा

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत तमरा वितरिका नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./328/ भू-अर्जन / 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

3.545 हे

अमरपाटन मढी

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत मढी माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7822

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

[ भाग 1

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.२१/भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

3

4

5

6

0.927 हे

सतना अमरपाटन ककरा

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./350/भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

2

1

3

4

5

6

8.425 हे

सतना

धोरहरा

अमरपाटन

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म० प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के धोरहरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7823 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.13.31/भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

2

1

3

4

5

6

सतना

ओवरा

अमरपाटन

4.059हे.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की अजवानी वितरिका के तिघरा माइनर निर्माण

हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र0.1332/ भू-अर्जन /23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

5

3

6

2.632हे

सतना

धतुई

अमरपाटन

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7824

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/333/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद

0.385 हे

मुगहर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया सब माइनर.नं. 1 नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/३८५/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद

1.177 हे

चन्दकुआं

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माड़ाटोला सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7825 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./335/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

6

3

4

5

1

2

4.417 हे

अमरपाटन देवरीदेवरी

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०./376/ भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना अमरपाटन बारी

1.071 हे

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के धोरहरा माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7826

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/337/भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

3

5

1

2

4

0.606 हे

अमरपाटन चोरखंडी

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका के मढी माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1.3.18/ भू-अर्जन / 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

6

5

4

2

3

1

2.220 हे.

अमरपाटन देवरी

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की अजवानी वितरिका के देबरी माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7827 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/८.३.१/ भू- अर्जन/ 23 दि० 28/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

6

3

1

2

4

5

2.333 हे

अमरपाटन रैकवार

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/३५.०/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

3

1

2

4

5

6

1.887 हे

अमरपाटन मगराज

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर ज़िला सतना ( म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7828

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

[ भाग 1

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.134.1/भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

3

1

6

2

4

5

2.838 हे

अमरपाटन बारी

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत पडरिया वितरिका व बारी माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र ० )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1342/भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना अमरपाटन नौगवां 2.844 हे

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7829 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र0/345/ भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

1

2

3

4

5

अमरपाटन मझगवां 4.661 हे.

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/३५५/ भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

3.794 हे

सतना अमरपाटन सुआ

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मढी माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7830

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

[ भाग 1

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./345/ भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

2

3

1

4

5

6

1.936हे

सतना

पडहा

अमरपाटन

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र० /346/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

2

1

3

4

5

6

1.334 हे

सतना अमरपाटन बेदुआकला

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.134.7/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

5

1

2

3

3.957 हे

अमरपाटन धमना

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र० /348/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

2

1

3.900 हे

अमरपाटन कुम्हारी

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7832

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/३.५५/ भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

2

1

3

4

6

5

3.101 हे

अमरपाटन इटमा

सतना |

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई सब माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1350/ भू-अर्जन/23 दि० 28/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

3

1

2

6

4

5

सतना

0.748 हे.

धतुई

अमरपाटन

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की धतुई सब माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7833 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/33 / भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

2

1

3

4

5.764 हे

सतना

खटखरी

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत खटखरी माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.135//भू- अर्जन/23 दि० 28/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

5

6

4

सतना

1.623 हे

रामपुर शाह बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत रूहिया माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1 7834

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1353/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

3

5

2

4

1

0.666 हे

सतना

बिरसिंहपुर

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत महुडर माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0./3.54/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

2

1

1.305 हे

सतना

कोठार

रामपुरकरही बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7835 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1355/ भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

6

4

5

1

2

3

0.243 हे

सतना

मौहारी कटरा

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सेमरिया माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1356/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

4

6

1

3

5

सतना

3.234हे.

बिरसिंहपुर

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पडरिया वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7836

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

[भाग 1

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.13.57/भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

0.609हे.

रामपुर बाघेलान

त्योंधरा नं-2

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सिलपरी सब माइनर नं-1 निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1358/ भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

0.470 हे

समोगर उन्मुक्त

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत कर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7837 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.135.9/ भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

4

6

2

3

5

2.967 हे

सतना रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत त्यौधरी माइनर नहर निर्माण हेतु

उमरी उर्फ शिवाजी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म० प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.13.6//भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

1.163 हे

बकैना

रामपुर बाघेलान

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के बकैना माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1 7838

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.13.6.2/भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मेंमें उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

5

2

3

1

सतना

1.423 हे

मौहारी कटरा

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मौहारी कटरा माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.13.6.3/भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

3

6

1

2

4

5

सतना

2.410 हे.

महुडर

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की महुडर माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र० 382/23-24 पत्र क्र०.1364/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

3

5

6

1

2

4

सतना

किरहाई 1.068हे.

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की धतुई माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०/3637 भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

6

2

3

5

1

3.747 हे

सतना

सेमरिया

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सेमरिया माइनर नं. 1 माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7840

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन प्र० क्र० अ82 / 23-24 पत्र क्र०.1366 / भू-अर्जन / 23 दि० १७/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

1

2

4

5

3

सतना

4.828 हे

अहिरगांव

रामपुर बाघेलान

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के अहिरगांव माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82 / 23-24 पत्र क्र०/3.6.7/भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

3

1

2

4

5

6

3.543 हे

सतना

लालपुर

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के बकैना माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/368/ भू-अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

1

3

4

5

2

0.975 हे

सतना

खुखुडा कोठार

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/369/भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

6

5

4

1

3

2

सतना

0.981 हे

खुटहा

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत रूहिया माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7842

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

[ भाग 1

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0/370/भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील ग्राम

जिला

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

3

4

6

5

सतना

3.934 हे

समोगर कोठार

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत कर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र ०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1371/ भू-अर्जन/ 23 दि० १७/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

3

5

6

6.258 हे.

खुटहा

सतना रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ टेल माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव 7843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 22 सितम्बर 2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/ 2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE ( C) / KTT / ADDITIONAL- LAND / KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ५२/ अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE ( C) / KTT /ADDITIONAL - LAND / KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 मे रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील जीरापुर के ग्राम दोबडा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया कारण धारा जा रहा है ।

-: अनुसूची-2:-

रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील जीरापुर के ग्राम दोबडा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का

विवरण

खसरा नंबर

ग्राम दोबडा तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ क्र म.प्र.

अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)

कुल रकबा (हेक्टेयर)

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान दोबड़ा

0.524

1

0.054 0.088

29/1 30/1/1

करणसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया निवासी धामनिया

0.142

योग

0.012

1.412

28/1/1

2 लालजी पिता गोपाल पुरीबाई बेवा नरभेसिंह बालूसिंह पिता नरभेसिंह चिंताबाई धापूबाई पिता नरभेसिंह उंकारसिंह पर्वतसिंह पिता श्यामसिंह हरिसिंह करणसिंह रतनलाल पिता रामसिंह सरदारबाई बेवा रामसिंह जाति सौंधिया निवासी धामंदा

0.012

1.412

योग 7844

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

0.130

1.876

3

30/2/1

इन्द्रसिंह शिवनारायण पिता रुपजी केसर बाई बेवा रुपजी जाति सौंधिया निवासी धामंदा

1.876

0.130

योग

0.052

0.052

71/2/1

4 बलूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया निवासी दोबडा

0.052

0.052

योग

0.158

0.746

71/4/1

5 पर्वतसिंह पिता गेंदालाल जाति सौंधिया निवासी दोबडा

0.158

0.746

योग

0.055 6

0.257

70/2/1/1

मोहनलाल पिता भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी दोबडा

0.055

0.257

योग

0.058

0.278

70/2/2/1

7 शांतिबाई पति मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा

0.058

0.278

योग

0.020

0.600

70/3/1

8 जितेंद्रसिंह नरेंद्रसिंह पिता रामरतन कृष्णाबाई बेवा रामरतन जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा

0.020

0.600

योग

0.020 9

70/1/1/2 0.209

ईश्वर पिता रमेश जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा

0.020

0.209

योग

0.020 10

0.209

70/1/1/1

ओमप्रकाश राजेश पिता रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा

0.020

0.209

योग

0.070

1.006

69/1

11 बापूलाल पिता गंगाराम जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा

0.070

1.006

योग

0.045

0.319

65/2/1/1

12 नारायणसिंह वल्लभबाई पुत्रपुत्री कालूसिंहजाति सोंधिया निवासी दोबड़ा

0.045

0.319

योग

0.045 13

0.354

65/2/2/1

मदनसिंह लीलाबाई पुत्रपुत्री कालूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा

0.045

0.354

योग भाग 1 ]

7845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

14                                    65/2/3/1   0.318          0.045
     कमलसिंह पिता कालूसिंह धूलीबाई बेवा
    कालूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
                                     योग         0.318          0.045
                                                 0.263          0.156

65/1/1/1

15 प्रेमसिंह पिता भेरुसिंह जाति सोंधिया निवासीदोबड़ा

0.156

0.263

योग

16

0.056

0.377

60/1/1

बीरमसिंह पिता रामलाल जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा

0.056

0.377

योग

0.253

0.048

60/1/2

17 पिंकीबाई पति चंद्रसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा

0.048

0.253

योग

18

0.090

60/2

मदनसिंह पिता भेरु जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा

0.630

0.090

0.630

योग

19

0.020

60/3/1

सुल्तानसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया निवासी दोबड़ा

0.485

0.020

0.080

योग

20

62/1 कालुसिंह पिता भेरूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा

1.137

0.025

0.025

1.137

योग

1.267

कुल योग

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

7846

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

[भाग 1

राजगढ़ , दिनांक 25 सितम्बर 2023

क्रमांक / भू- अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक ..30.../अ-82 /2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ जिला राजगढ के ग्राम जोगीपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

:-अनुसूची (1 ) : - गमगंज मंडीमे भोपाल बड़ी रेल लाईन

क्र

विवरण

1

जोगीपुरा

अर्जनीय रकबा है०में०

8.688

8.688

कुलयोगः-

:-अनुसूची (2):-

क्र

खसरा नंबर

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

1 कंवरलाल पिता हीरालाल जाति सौंधिया निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भू स्वामी योग

2 फतेहसिंह पिता नवल जाति सौंधिया नि. मनोहरपुरा निवासी मनोहरपुरा राजगढ़ भू स्वामी योग

3 मांगीलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भू स्वामी योग

4

लाखनसिंह सन्तरा बाई पिता बापूलाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी

योग

5 कमलसिंह, गोकुलबाई पिता बापूलाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी

योग

6 घीसालाल पिता कालूसिंह जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी

योग

7 कैलाशचन्द्र पिता घीसालाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी

योग

8 कमलाबाई बेवा हीरालाल , केदारबाई, सोनूबाई, मोनूबाई पिता हीरालाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भूस्वामी

योग

कुल रकबा (हेक्टेयर)

निजी भूमि का विवरण अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)

0.435 42/1/2/2

0.863

1

0.435

0.863

42/2/1

0.655

0.180

1

0.180

0.655

0.695

0.012 42/3/1

1

0.012

0.695

0.212 44/1/1

1.175

0.253

0.759

74/2/1

0.242

45/1/1

0.160

3

0.625

2.176

0.160 45/2/1

0.183

0.212 44/2/1

1.385

0.759

0.024 74/2/2

3

2.327

0.396

0.026

0.026

46/1/1

1

0.026

0.026

0.066 46/2/1

0.066

1

0.066

0.066

0.027

0.027 46/3/1

1

0.027

0.027 भाग 1 ]

7847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

9 जगन्नाथ पिता कालूसिंह जाति सौंधिया निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भू स्वामी

योग

10 भगवानसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भूस्वामी योग

11 प्रेमसिंह पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भू स्वामी

योग

12 गंगाराम पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी

योग

13 रामलाल पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी

योग

14 दरियाबाई पति कमलसिंह जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भूस्वामी

योग

15 रोड़जी दरियाबसिंह कनीराम विष्णु फूलसिंह गजराजसिंह पिता जगन्नाथ जाति चमार निवासी जोगीपुरा भूस्वामी

योग

16 रामलाल पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी योग

17 मोहनलाल पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भू स्वामी योग

18 रामबाबू पिता देवसिंह सरदार बाई बेवा देवसिंह जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी

योग

19

रामप्रसाद पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी

योग

20 पर्वतसिंह पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी

योग

21 गंगाराम पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी

योग

22 रामलाल पिता मांगीलाल केशरबाई पति रामलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी

0.027

0.027 46/4/1

1

0.027

0.027

0.589 74/1/1/1

0.720

1

0.720

0.589

0.380

0.210 76/17/1

0.022

0.022

74/97/2/3

74/3/3/3

0.051

0.051

3

0.283

0.453

0.023

0.023 74/97/2/5

1

0.023

0.023

74/97/2/6

0.055

0.055

1

0.055

0.055

0.056

0.056

74/97/4/1

1

0.056

0.056

0.253

0.253

74/3/1

1

0.253

0.253

0.127 74/3/2/1

0.127

0.127 1

0.127

0.126

0.126

74/3/2/2

1

0.126

0.126

0.022

0.022

74/97/2/1

0.051

0.051

74/3/3/1

0.210

0.475

76/15/1

3

0.283

0.548

0.012

0.012 74/97/2/2

0.051

0.051

74/3/3/2

0.420

0.160 76/13/1

3

0.483

0.223

0.022

0.022

74/97/2/4

0.050 74/3/3/4

0.050

0.210 76/16/1

0.465

3

0.282

0.537

0.023

0.023

74/97/2/5

0.050

0.050

74/3/3/5

0.210

0.470

76/14/1

3

0.283

0.543

0.650 76/20/1

1.180 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7848

योग

23 रोडूलाल पिता जगन्नाथ जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी

योग

24 गोपीलाल पिता भंवरलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी

योग

25 श्रीमति कृष्णाबाई पति सुरेन्द्रसिंह जाति सौंधिया

निवासी राजगढ़ भूस्वामी

योग

26 दोलजी पिता देवीसिह जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भूस्वामी

योग

27 श्रीमति अनोखबाई पति प्रतापसिंह जाति सौंधिया निवासी शिवप्रताप नगर राजगढ़ भूस्वामी योग

28 सोनाबाई पति मावसिंह उर्फ मानसिंह जाति सौंधिया निवासी सेमलीकांकड़ राजगढ़ भू स्वामी योग

29 द्रोपतीबाई पति मांगीलाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी

योग

0.650 1

1.180

0.450

1.150

76/19/1

0.450

1.150

1

0.150

1.218

76/18/1

0.150

1.218

1

0.210

0.557

77

0.250

0.936

78

0.250

0.278

79/1

0.450

1.126

81

1.160 4

2.897

0.050

0.417

82

0.050 1

0.417

1.300

2.748

80/5/1

1.300

2.748

1

0.070

0.852

74/1/2/2

0.070 1

0.852

0.370

1.000

76/7

0.370 1

1.000

0.022

0.022

74/97/5/1

30 नारायण पिता नाथू जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी

योग

0.022 1

0.022

0.023

0.023

74/97/5/2

31 बबलू पिता नाथू जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी

योग

0.023

0.023

1

0.022

0.022

74/97/5/3

32 रोड़जी पिता नाथू जाति चमार निवासी राजगढ़ भू स्वामी

योग

0.022 1

0.022

0.022

0.022

74/97/5/4

33 दरियावबाई पति कमलसिंह जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी

योग

0.022

0.022

1

0.022

0.022

74/97/5/5

34 शैतानबाई पति लाखन सिंह जाति सोंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी

योग

कुलयोगः-

0.022

0.022

1

8.688

22.359

51

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ जिला राजगढ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7849

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 311 - भू- अर्जन-2023

नरसिंहपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2023

प्रारूप V

(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन घोषणा का प्रकाशन

सचिव, राजस्व विभाग

रा० मा० क. 01 / अ-82 / 2022-23 मौजा ग्राम- मनकवारा प.ह.नं.- 132 तहसील- गाडरवारा

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन ग्राम मनकवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 0.428 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 0.428 हेक्टेयर है ग्राम मनकवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम मनकवारा तह० गाडरवारा नं.बं. 363 प.ह.नं. 132

भूमि में हिस्सा

भूमि का प्रकार

अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे० में)

का प्रकार स्वामित्व

खसरा नं.

कं. हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

1 मालगुजार वल्द अशोक कुमार

2 राहुल वल्द राममनोहर

3 वर्षा पत्नि विपिन

4 राधा पत्नि राममनोहर

24 5 मीनेश वल्द अनिल

भूमि स्वामी

6 रीता पत्नि अशोक कुमार

रागिनी वल्द राममनोहर

7

8 रोहित वल्द राममनोहर

कुल

923/1870

923/1870

2/935

2/935

0.428

सिंचित

2/935

2/935

2/935

2/935

0.428

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

[ भाग 1 7850

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

4. भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

5. जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 सितम्बर 2023 क्र. 6419-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.एफ-22 / 03 / 2019-20 / लघु.सि. / 31 / 542 भोपाल, दिनांक 04 जून 2019 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2 ) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

7851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर /ग्राम अनुसूची

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1

3

2

मोहखेड

छिन्दवाडा

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4

भू- अर्जन अधिकारी तहसील- सौसर जिला छिन्दवाडा

रकबा-15.000

हेक्टेयर एवं

उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

परिसंपत्तियां ।

ग्राम-बोडी प०ह०न-59/ 72 ब.न.-424 रा.नि.म- ईकलबिहरी

बोडी जलाशय (नहर रहित ) के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील -सौसर, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाडा जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौसर जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7852

क्र. 6420-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से. (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.एफ -22 / 03/ 2019-20/ लघु.सि./31 / 542 भोपाल , दिनांक 04 जून 2019 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधाल निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील नगर/ग्राम जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की

जाने वाली

प्रस्तावित भूमि

लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4

3 1

2

मोहखेड

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- सौसर जिला छिन्दवाडा

बोडी जलाशय (नहर रहित ) के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

रकबा-05.000

हेक्टेयर एवं

उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

परिसंपत्तियां ।

ग्राम-नवलगांव प०ह०न-59 /72 ब.न.-289 रा.नि.म- ईकलबिहरी 7853 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील -सौसर, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाडा जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौसर ज़िला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि--सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 सितम्बर 2023 क्र. 6210 - भू- अर्जन-2023

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-: अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

छिन्दवाडा

ग.                   नगर/ग्राम               ग्राम-कुहिया,
                                             प०ह०न-69,
                                             ब.न. -70 ,
                                             रा.नि.मं-पिंडरई कला
घ.         अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित  कुल रकबा 0.545 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
                      क्षेत्रफल              क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

7854

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

कमाक

प्रस्तावित खसरा नंबर

(1)

(2)

1

391/1/1 ,

391/2 2

393/2 3

योग :-

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(3)

0.325

0.110

0.110

कुल रकबा 0.545 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः - पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की दांयी तट टेल वितरक नहर की माईनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - छिन्दवाडा, जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 चौरई जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क 01 चौरई जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक - 1100- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

ग्राम / नगर

तहसील

जिला

सरल क्रमांक

(4)

(3)

(1) (2)

1

जुन्नार

छिन्दवाडा

भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

16

मूल ग्राम - बेलनीढाना

मजरा किल्लाढाना

देव

चांद

2

छिन्दवाडा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

14

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम -परसोली

मजरा- पटियाटोला

3

पांढुर्ना

छिन्दवाडा

01

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- मरकावाडा

मजरा- नजरपुर

4

पांढुर्ना

छिन्दवाडा

08

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- काराघाट कामठी

मजरा- झिरपानी

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7856

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

[ भाग 1

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक - 1101 -भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

ग्राम / नगर

जिला तहसील सरल क्रमांक

(4) (1)

(2)

(3)

1

आगरमालवा आगर भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(5)

(6)

08

मूल ग्राम- भ्याना

मजरा - अरनीया तलाई

2

आगर आगरमालवा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

42

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- चकबडाबीड

मजरा- जगतपुरा

3

आगर आगरमालवा

10

मूल ग्राम- परसुखेडी

मजरा- तारबर्डी

4

आगर आगरमालवा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

15

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

मूलग्राम- निपानिया बैजनाथ

मजरा- लसुल्डी

आगर 5

आगरमालवा

44

मूल ग्राम- राजाखेडी कुम्हार

मजरा- पायरी

बडौद आगरमालवा

6

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

40

मूल ग्राम-बर्डाबरखेडा

मजरा-बरखेडा

बडौद आगरमालवा

7

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

29

मूल ग्राम ढावला सौंध्या

मजरा -ढावला छत्री

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1102-भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

ग्राम / नगर

जिला

सरल

तहसील

क्रमांक

(4)

(2)

(3) (1)

1

नेपानगर

बुरहानपुर

भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

38

मूल ग्राम- रहमानपुरा

मजरा- घमनपुरा

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7858

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1103- भू-सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

ग्राम / नगर

जिला तहसील सरल क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

1

इन्दौर खुडैल भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

20

मूल ग्राम- शिवनी मजरा- गढी

2

इन्दौर खुडैल

मूल ग्राम- पेडमी मजरा- जैतपुरा

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित ) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

17 ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1104- भू-सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

ग्राम / नगर

जिला तहसील सरल

क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

नागौद सतना

1

भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

15

मूल ग्राम- रौड

मजरा- नारायणपुर

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7860

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए )

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1105- भू-सर्वेक्षण-2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

ग्राम / नगर

जिला तहसील सरल क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

खण्डवा 1

खण्डवा

भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

61

मूल ग्राम- सुरगांव बंज़ारी

मजरा- कालकापुरम

पंधाना खण्डवा

2

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

38

मूल ग्राम- नानखेडा

मजरा- कालंका

पंधाना 3

खण्डवा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

58

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

मूल ग्राम- बोरगांव बुजुर्ग

मजरा- जामठी

मजरा- चिचखेडा

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023 क्रमांक- 1106- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

सरल जिला

ग्राम / नगर

तहसील

भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र क्रमांक

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(1)

(3)

(6)

(2)

(4)

(5)

1

00129

कोलारस

शिवपुरी

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- बेहटा मजरा- धर्मपुरा

शिवपुरी

2

00124

बदरवास

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- मैघोनाबडा

मजरा- दादूखेडी

शिवपुरी

3

रन्नौद

मूल ग्राम- देहरदा गणेश

मजरा- टपरियन

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

0105

शिवपुरी रन्नौद

4

00129

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

मूल ग्राम- ओडेरा मजरा- चकरामपुर

शिवपुरी रन्नौद

5

00108

मूल ग्राम- राजापुर छावरा

मजरा- छावरा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

रन्नौद

शिवपुरी

6

00109

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- अकोदा मजरा - मूढरी

रन्नौद

शिवपुरी

7

00103

मूल ग्राम- ढकरौरा मजरा- खासखेडा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

रन्नौद

शिवपुरी

8

00102

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- सुनाज

मजरा- करमई (चक)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7862

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए )

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023 क्रमांक - 1107- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

सरल जिला तहसील

ग्राम / नगर

क्रमांक

भूसर्वेक्षण के अधीन निये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

कटनी

बहोरीबंद

01

मूल ग्राम- गौरहा मजरा- नयागाँव

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7863

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक - 1108- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

ग्राम / नगर

जिला तहसील सरल क्रमांक

(4) (1)

(2)

(3)

1

बनखेडी नर्मदापुरम

भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

36

मूल ग्राम- बघेडी

मजरा- कजियाखेडा

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर ) 7864

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1109- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

सरल जिला

ग्राम / नगर

तहसील

क्रमांक

(1)

(2)

(3)

(4)

1

शाजापुर गुलाना

मूल ग्राम- पाडली मजरा- कालीसिंध

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(5)

(6)

141 ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7865

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1110-भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

जिला

ग्राम / नगर

तहसील सरल क्रमांक

(4)

(2)

(3) (1)

1

गुना

भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

11

मूल ग्राम- गोचा आमल्या

मजरा- शीतलपुर

मकसूदनगढ

2

चाचौडा गुना

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

04

मूल ग्राम- पीपलहेडा डांग

मजरा- टांडी

3

राघोगढ गुना

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

32

मूल ग्राम- सारसहेला

मजरा- आरामपुरा

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित ) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7866

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1111 - भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

ग्राम / नगर

तहसील

जिला

सरल

क्रमांक

(4)

(2)

(3) (1)

बदनावर 1

धार

मूल ग्राम- बोरदा मजरा- लाम्पाता भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

01

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

मूल ग्राम- मूलथान

2

धार

बदनावर

मजरा- उंडवापाडा

बदनावर 3

धार

07

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

33

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

मूल ग्राम- संदला

मजरा- पिपलीपाडा

मजरा- भारारूण्डी

4

धार

बदनावर

मूल ग्राम- दोत्रया मजरा- झिकली

बदनावर 5

धार

34

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

41

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- छायन

मजरा- इमलीपाडा

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7867

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1112- भू-सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

ग्राम / नगर

जिला तहसील सरल क्रमांक

(4)

(3) (1)

(2)

1

भिण्ड मिहोना भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

16

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- मछण्ड

मजरा- महावीरगंज

रौन

2

भिण्ड

10

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- इन्दुर्खी

मजरा- काशीपुरा

मजरा- विरौना

रौन

3

भिण्ड

17

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- पचोखरा

मजरा- डमनापुरा

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7868

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1114- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

जिला

ग्राम / नगर

तहसील सरल क्रमांक

(3) (1)

(2)

(4)

1

पन्ना

गुनौर

भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

27 ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- मुडवारी मजरा- जयपालनगर मजरा- मोटे की मडैयन मजरा- गोहद की मडैयन मजरा- गर्रा

2

पन्ना

गुनौर

07 ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- बिलघाडी

मजरा- नौराही

मजरा- लखनपुर

                                 मूल ग्राम- सिरी                      ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र
3        पन्ना       अमानगंज                                    18
                                 मजरा चाका                             (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
4        पन्ना       देवेन्द्रनगर                              27

मूल ग्राम- जिगदहा

मजरा- जिगदही

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7869

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1116- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

ग्राम / नगर

तहसील

जिला

सरल क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

बैरसिया भोपाल

1

भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

40

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- रमपुरा

मजरा- बालाचौन

बैरसिया भोपाल

2

109

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- कोटरा चौपडा

मजरा- पोलासगंज

बैरसिया भोपाल

3

42

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- हिरनखेडी

मजरा- करौली

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित ) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7870

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1118- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

ग्राम / नगर

जिला तहसील सरल

क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

भीकनगांव खरगौन

1

भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

13

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- दौडवा

मजरा- लोहारिया फाल्या

कसरावद खरगौन

2

35

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- भैंसावद

मजरा- बिलीदड

कसरावद खरगौन

3

37

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- बेंगदी

मजरा- नादला

कसरावद खरगौन

4

38

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- डाबरी

मजरा- राघोदड

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1119-भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

अनुसूची

जिला

ग्राम / नगर

तहसील सरल क्रमांक

(2)

(1)

(3)

(4)

1 सीहोर रेहटी

भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

26

मूल ग्राम- पानगुराडिया

मजरा- नीलकछार

2

रेहटी

सीहोर

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

24

मूल ग्राम- नीनोर

मजरा- मकोडिया

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7872

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

[ भाग 1

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक - 1115- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है: -

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम / नगर सरल क्रमांक

(1)

(2)

(3)

(4)

1

बैतूल भीमपुर

भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(5)

(6)

8

मूल ग्राम- चिल्लौर

मजरा- भवईपुरढाना

2

बैतूल भीमपुर

मूल ग्राम- रातामाटी मजरा- प्रभुढाना मजरा- सेलुढाना मजरा- पडारूढाना मजरा- माण्डवाकौल मजरा- गोलागौंदी

3

बैतूल भीमपुर

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

43

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

45

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- चूनालोहमा

मजरा- बेहडढाना

मजरा- भूरुढाना

4

बैतूल भीमपुर

मूल ग्राम- झापल मजरा- पीपलठाणा

मूल ग्राम- डाबरी

5

बैतूल शाहपुर

मजरा- रुमाकोल

बैतूल प्रभातपट्टन

6

मूल ग्राम- चिचिण्डा मजरा- जूनापानी

बैतूल प्रभातपट्टन

7

मूल ग्राम- सोमगढ मजरा- कौडियाढाना

बैतूल प्रभातपट्टन

8

मूल ग्राम- शेरगढ मजरा- सालईढाना

बैतूल

प्रभातपट्टन

9

मूलग्राम- दातोरा मजरा- देवझिरी

10

बैतूल

बैतूल

मूल ग्राम- बोथी मजरा- सिहार

बैतूल

बैतूल

11

मूल ग्राम- पिपली मजरा- गाढवा

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

31

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

03

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

61

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

64

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

55

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

39

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

53

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

54

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7873 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023 क्रमांक- 1120- भू- सर्वेक्षण-2023-255112

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है: -

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम / नगर

सरल क्रमांक

भूसर्वेक्षण के अधीन निये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(1) (2)

(3)

(5)

(6)

(4)

1

आलोट

रतलाम

02

मूल ग्राम- कराडिया

मजरा- सूखाखेडा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

2

44

रतलाम आलोट

मूल ग्राम- तालोद

मजरा- तारागढ

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

                                  मूल ग्राम- बोरदा                      ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र
3        रतलाम        सैलाना                                     08
                                  मजरा- राईखोरा                         (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
                                                                        ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र
4        रतलाम        सैलाना                                     24
                                                                        (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- करिया

मजरा- नयाखेड़ा

मजरा- डोकरिया कुण्ड

5

25

रतलाम सैलाना

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मूल ग्राम- कोटडा

मजरा- महुडापाडा

6

25

रतलाम सैलाना

मूल ग्राम- हरसोरा

मजरा- भैसोरा

7

सैलाना

30

रतलाम

मूल ग्राम- कपासिया

मजरा- लक्ष्मणगढ

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

8

रतलाम

सैलाना

32

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

मूल ग्राम- सांसर मजरा- केदारगढ मजरा- देवरुण्डा मजरा- दौलतपुरा मजरा- नयाटपरा

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7874

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

[ भाग 1

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए )

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1113-भू- सर्वेक्षण- 2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है:-

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम / नगर

सरल क्रमांक

भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

मंदसौर दलोदा

26

मूल ग्राम- धंधोडा मजरा- पालसोडा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

2

मंदसौर दलोदा

28

मूल ग्राम- नांदवेल मजरा- अजनोटी

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

3

मंदसौर दलोदा

39

मूल ग्राम- आक्या उमाहेडा

मजरा- उमाहेडा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मंदसौर

4

मूल ग्राम- किशोरपुरा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र

सुवासरा

17

मजरा- मोती जी का खेड़ा

(आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मंदसौर

सुवासरा

5

29

मूल ग्राम घसोई मजरा- बागरीखेडा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

मंदसौर

सुवासरा

6

22

मूल ग्राम- खेजडिया मेघा

मजरा- पादरीखेडा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मंदसौर

7

गरोठ

10

मूल ग्राम- देथली बुजुर्ग मजरा- भूतिया बाग

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मंदसौर

मूल ग्राम- चचावदा

8

गरोठ

03

मजरा-चचावदा साठिया

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

मंदसौर

9

शामगढ

43

मूल ग्राम सेमली शंकर

मजरा- कालबेलिया का डेरा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मंदसौर

शामगढ़

मूल ग्राम- असावती

10

16

मजरा- ओडवा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

मंदसौर

शामगढ मूल ग्राम- चंदवासा

11

09

मजरा- चंदवासा का खेड़ा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )

मंदसौर

शामगढ

12

21

मूल ग्राम- कुरावन मजरा- हरिपुरा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

शामगढ

मंदसौर

13

18

मूल ग्राम- रणायरा मजरा- रणायरा का खेडा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

7875

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्रमांक- 1117 - भू- सर्वेक्षण- 2023-255112

ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है: -

अनुसूची

जिला तहसील

ग्राम / नगर

सरल क्रमांक

भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

देवास

देवास

10

मूल ग्राम- भैंसुनी

मजरा- विजयगंज मंडी

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

देवास

2

हाटपिपल्या

35

मूल ग्राम- महखेडा मजरा- लालाखेडी

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

देवास

3

बागली

27

मूल ग्राम- मुकुन्दगढ

मजरा- अम्बाझर

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

देवास

बागली

4

29

मूल ग्राम- धावडिया मजरा- खेडा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

देवास

उदयनगर

5

53

मूल ग्राम- आगराखुर्द मजरा- झुलादड

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

देवास

कन्नौद

6

06

मूल ग्राम- बावडीखेडा मजरा- सेतीखेडा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

देवास

कन्नौद

7

32

मूल ग्राम- अम्बाडा मजरा- दावतपुरा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

देवास

सतवास

8

38

मूल ग्राम- निमासा मजरा- इन्द्रापुरी

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)

अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त भू अभिलेख.

[भाग 1 7876

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 9 अगस्त 2023

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3061 - री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 19-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4265- री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर क्रमांक-11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- देवझिरी रणवास, प.ह.नं. -46 , रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय कीघोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (2) झाबुआ

(1) झाबुआ

0.072

(3)

देवझिरी रणवास,

प.ह.न. 46

0.010

0.010

(5) 0.028 0.026 0.007 0.015 0.018

(4) 130 129 128 132/2 132/1 133 134/3 139 140

0.010

0.196

योग ..

7877 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3064-री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 30-अ- 82-2022-23 .-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4294-री -1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ- पेटलावद - थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - माकनकुई, प.ह.नं.- 56, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -

अनुसूची

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (2) झाबुआ

(1) झाबुआ

(3) माकनकुई , प.ह.न. 56

(4) 359 358/2 348 370

(5) 0.034 0.005 0.025 0.023 0.087

योग

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3067- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 17-अ- 82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4279- री -1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक 11 तथा बॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक 18 में जल परिवहन हेतु ग्राम- परवट, प.ह.नं. - 45 , रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

7878

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

(1)             (2)

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                                         (3)                (4)                 (5)
                     झाबुआ               परवट               99/4                0.020
झाबुआ
                                       प.ह.न. 45            95/2                0.005
                                                            97/1                0.010
                                                            96/1                0.008
                                                             94                 0.020
                                                            95/1                0.025
                                                            96/2                0.040
                                                            84/1                0.035
                                                             86                 0.045
                                                            63/1                0.020
                                                             85                 0030
                                                             77                 0.028
                                                             62                 0.025
                                                            80/1                0.005
                                                             79                 0.046
                                                            72/3                0.010
                                                            58/2                0.020
                                                            58/4                0.015
                                                            58/3                0.005
                                                            74/1                0.043
                                                            74/2                0.038
                                                            49/1                0.010
                                                            55/2                0.010
                                                            51/1                0.008
                                                            51/2                0.008
                                                             53                 0.020
                                                             57                 0.005
                                                             54                0.015
                                                             16                 0.015

भाग 1 ]

7879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

परवट

20/2

0.010 झाबुआ

झाबुआ

4/1

0.035

प.ह.न. 45

55/4

0.010

20/1

0.010

55/1/1

0.030

20/1/1

0.035

5

0.035

519

0.006

512

0.020

521

0.009

518

0.010

517

0.007

515

0.010

0.008

516/1

0.008

516/2

514

0.010

योग

0.837

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3070 - री - 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 25-अ- 82-2022-23 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4319-री-1 - भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ - पेटलावद - थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम सेमलियाबड़ा, प.ह.नं. - 58 , रा.नि.मं.- 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

7880

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -

अनुसूची

जिला

तहसील खसरा

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

(1)

(2)

झाबुआ

झाबुआ क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5)

240

0.016

0.030

241

(3) सेमलियाबड़ा, प.ह.न. 58

245

0.012

0.018

242

0.022

243

0.003

246

251

0.041

0.040

249

0.016

265

266

0.032

277

0.016

275

0.014

0.036

276

99

0.018

98

0.091

0.020

97

0.30

96

0.455

योग ..

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3073 - री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 27-अ- 82-2022-23 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4309-री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- माकनकुई, प.ह.नं. - 56, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

भाग 1 ]

7881

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

                                                                खसरा            उपयोग के अधिकार
                                                               क्रमांक          के लिये अर्जित की
                                                                                 जाने वाली भूमि
                                                                                  (हेक्टेयर में )
 (1)                   (2)                 (3)                  (4)                  (5)
झाबुआ                 झाबुआ              माकनकुई,               304/1                0.042
                                         प.ह.न. 56              273                  0.006
                                                                271                  0.006
                                                               272/2                0.032
                                                               267/1                0.004
                                                               266/2                 0.032
                                                               264/1                0.036
                                                               265/1                0.006
                                                               238/4                0.010
                                                               238/3                0.014
                                                               238/1                0.016
                                                               238/2                0.016
                                                               239/4                0.027
                                                               239/6                0.004
                                                               232/4                0.006
                                                               232/1                0.010
                                                               232/3                0.020
                                                               232/2                0.014
                                                                227                 0.041
                                                               219/2                0.052
                                                               217/1                0.004
                                                               217/3                0.006
                                                               217/2                0.008
                                                               148/3                0.016
                                                                80                  0.063
                                                               79/1                 0.006
                                                                        योग ..      0.497

[ भाग 1 7882

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

प्ररुप " घ "

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3076 - री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.08-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4200-री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - पानकी, प.ह.नं.- 55, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

उपयोग के अधिकार जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

0.059

115

(3) पानकी,

(2) झाबुआ

(1) झाबुआ

0.025

111

प.ह.न. 55

0.014

95

0.007

90/2

0.008

90/3

0.007

90/1

0.031

247/1

0.007

248/2

0.020

248/3

0.003

250/3

0.003

249

0.044

251

252

0.048

0.077

118

0.353

योग ..

7883

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3079- री- 1- भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.18-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4270-री-1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद- थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयीं ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक-04 में जल परिवहन हेतु ग्राम - पिपलदेहला, प.ह.नं. -46 , रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(1)

0.037

874/1

(2) झाबुआ

झाबुआ

874/2

0.006

(3) पिपलदेहला, प.ह.न. 46

0.027

875

0.019

876/3

0.031

876/2

0.012

878/2

0.003

877

878/1

0.012

0.023

856/1

0.030

856/2

0.030

850/1

0.005

852

0.042

850/2

0.031

828

0.030

825

824

0.003

822

0.008

821

0.025 [भाग 1 7884

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

 (1)                  (2)                 (3)                 (4)                 (5)
झाबुआ                झाबुआ             पिपलदेहला,             823                0.020
                                        प.ह.न. 46            780/3               0.010
                                                             780/2               0.010
                                                             781/2               0.010
                                                             781/1               0.010
                                                              779                0.020
                                                             386/3               0.030
                                                             386/2               0.020
                                                              383                0.010
                                                              350                0.060
                                                              346                0.035
                                                              354                0.010
                                                              345                0.030
                                                              344                0.015
                                                              276                0.020
                                                              280                0.013
                                                              281                0.008
                                                              287                0.025
                                                            331/1/2              0.015
                                                             331/2               0.015
                                                              330                0.030
                                                             329/1               0.035
                                                              320                0.025
                                                              318                0.010
                                                             321/3               0.040
                                                             310/2               0.020
                                                             321/2               0.025
                                                                      योग ..     0.945

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3182- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. अ- 82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4255- री- 1 - भू-अर्जन- 2022, झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ - पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक -04 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पानकी, प.ह.नं. - 55, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

7885 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(2)

115

0.014

(3) पानकी,

(1) झाबुआ

झाबुआ

111

0.004

प.ह.न. 55

0.027

100

0.017

99

96

0.017

0.004

353

354

0.011

0.013

95

0.013

358

योग .. 0.120

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3085 - री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 28-अ- 82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4304-री - 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- धरमपुरी, प.ह.नं. - 59, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4) 288

(5) 0.091 (2) झाबुआ

(1) झाबुआ

(3) धरमपुरी,

141/1

0.074

प.ह.न. 59 [ भाग 1 7886

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

(3)

(4)

(5) (2)

(1)

135

0.026

धरमपुरी,

झाबुआ

झाबुआ

0.064

136

प.ह.न. 59

0.034

131

0.070

127

0018

113

0.070

112/1

0.010

108

0.457

योग ..

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3091 -री - 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 22-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4250-री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-12 में जल परिवहन हेतु ग्राम - बाठीयाबर्ड, प.ह.नं. - 51 , रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(1)

0.025

511/1

(3) बाठीयाबर्ड

(2) झाबुआ

झाबुआ

0.010

513

प.ह.न. 51

0.015

512

0.010

514

504

0.020

0.015

496

0.013

495

0.008

481

0.004

482 7887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

 (1)                  (2)                (3)                 (4)                 (5)
                                       बाठीयाखुर्द           449                 0.015
झाबुआ                झाबुआ
                                       प.ह.न. 51             450                 0.008
                                                             447                 0.020
                                                             451                 0.014
                                                             442                 0.025
                                                             439                 0.036
                                                             438/2               0.020
                                                             414/2               0.032
                                                             414/1               0.025
                                                             413                 0.013
                                                             411                 0.065
                                                              406                0.023
                                                             405                 0.018
                                                             403/1               0.025
                                                             403/2               0.023
                                                              401                0.010
                                                             402/1               0.018
                                                             402/2               0.018
                                                              291                0.030
                                                              293                0.030
                                                              304                0.060
                                                              303                0.030
                                                              301                0.012
                                                              300                0.005
                                                              298                0.053
                                                                      योग ...    0.748

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3094 - री - 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 29-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4299- री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम सेमलिया बड़ा, प.ह.नं. - 58, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

7888

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

 (1)               (2)
झाबुआ             झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)                 (5)
 830               0.040
812/1              0.017

(3)

सेमलिया बड़ा

प.ह.न. 58

812/5

0.008

0.008 812/8

0.009 812/9

0.008 812/10

0.008 812/12

0.015 807

0.034 668

0.006 670

0.007 667/4

0.011 667/3

0.013 667/2

0.006 673/1

0.033 686

0.040 687

0.004 689

0.006 688

841

0.054

0.327 योग .

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3097-री - 1 - भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 07-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4205-री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 1 ( ग्राम- दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50 , तहसील- रामा, जिला झाबुआ ) से आई.बी.पी.टी. - 1 ( ग्राम- छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, तहसील - रामा, जिला- झाबुआ ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन ग्राम - उमरियासलाम , प.ह.नं. - 67, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

भाग 1 ]

7889

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

0.066

147

(1) झाबुआ

(2) झाबुआ

154

(3) उमरियासलाम प.ह.न. 67

0.005

252/2

0.026

153

0.019

240

0.020

239

0.035

255

0.044

0.050

233/3

230

0.025

0.290

योग ..

प्ररुप " घ "

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3100 - री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र . 46-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4403- री -1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद - थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक- 12 में जल परिवहन हेतु ग्राम डुंगराधन्ना, प.ह.नं. -42, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (1) झाबुआ

(2) झाबुआ

(3) डुंगराधन्ना प.ह.न. 42

(4) 305/3 136/3

(5) 0.030 0.040 [भाग 1 7890

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

 (1)                  (2)                 (3)                  (4)                 (5)
                                         डुंगराधन्ना          299/1                0.018
झाबुआ                झाबुआ
                                        प.ह.न. 42             133/1                0.035
                                                              133/2                0.010
                                                              134/1                0.015
                                                               140                 0.009
                                                               139                 0.010
                                                               118                 0.014
                                                               120                 0.029
                                                               113                 0.040
                                                              143/3                0.036
                                                              143/1                0.008
                                                              144/1                0.010
                                                               144/2               0.008
                                                               144/4               0.005
                                                               144/5               0.008
                                                               145/1               0.025
                                                               145/2               0.005
                                                               145/3               0.005
                                                               145/4               0.005
                                                                80                 0.083
                                                               77/1                0.018
                                                               70/3                0.063
                                                               71/3                0.007
                                                               71/2                0.019
                                                               39/2                0.005
                                                               40/2                0.006
                                                                        योग        0.566

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3103 - री - 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 26-अ- 82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4314- री-1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक -05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- उमरियासलाम , प.ह.नं. - 67, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

7891

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

 (1)               (2)
झाबुआ             झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

 (4)                (5)
217/1               0.008
215/1               0.008

(3)

उमरियासलाम,

प.ह.न. 67

194/8               0.027
217/2               0.008
217/3               0.008
215/3               0.009
 218                0.008
215/4               0.008
 206                0.014
 204                0.038
 171                0.013
 199                0.023
 202                0.035
 174                0.030
 59                 0.008
  76                0.024
 97                 0.015
 61                 0.024
 71                 0.010
 60/3               0.013
 60/2               0.005
 85/2               0.018
 74/2               0.038
 77                 0.035
 86/2               0.005
 82                  0.036
  96                0.020
 83/7               0.014
 83/2               0.005
 85/1                0.011
 83/6               0.028
          योग .     0.546

7892

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए )

पत्र क्र.- 3106-री-1- भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 23 - अ-82-20 मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4329 - री - 1 - भू- अर्जन-2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर क्रमांक -11 में जल परिवहन हेतु ग्राम - हडमंतिया, प.ह.नं. - 44, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

103/1

0.042

(3) हडमंतिया

(2) झाबुआ

(1) झाबुआ

105/1

प.ह.नं. -44

0.050

187

0.050

189

0.003

178/3

0.015

0.060

177

0.007

164

163

0.018

43

0.035

0.041

42/3

0.010

42/2

0.040

42/1

0.040

28

0.008

31

0.015

462

463

0.046

0.009

492

0.034

488

0.032

487

0.555

योग ..

7893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3109-री- 1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-06-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012, ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4210- री- 1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ - पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- उमरी, प.ह.नं. - 54, रा.नि.मं. - 01, झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

0.048

792

(3) उमरी,

(2) झाबुआ

(1) झाबुआ

0.059

727/2

प.ह.नं.- 54

0.034

727/1

0.014

728

0.019

729

0.010

724/2

0.017

724/1

724/3

0.013

0.022

723

0.005

722

707

0.023

0.011

706

415

0.038

0.019

414/2

0.009

414/1

378

0.029

0.030

35/2

36/1

0.008

0.007

36/2

43/1

0.029

0.444

योग .

[भाग 1 7894

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3112- री- 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. - 24- अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4324-री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से आई.बी.पी.टी.- 1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक -5 में जल परिवहन हेतु ग्राम- उमरिया बैजन, प.ह.नं.-67, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4)

(5) (1)

0.007

382/5

उमरिया बैजन

झाबुआ

झाबुआ

329

0.033

प.ह.नं.- 67

328

0.010

331

0.069

333

0.003

332/1

0.015

332/2

0.010

277/1

0.040

227

0.024

0.011

226

0.054

210/1

219/1

0.015

योग... 0.291

प्ररुप " घ "

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.- 3115- री -1- भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. -31 - अ- 82-2 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4289-री- 1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं डी. एम. - 3 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कुशलपुरा, प.ह.नं. - 55 , रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

भाग 1 ]

7895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील जिला

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

                                                               खसरा            उपयोग के अधिकार
                                                               क्रमांक         के लिये अर्जित की
                                                                                जाने वाली भूमि
                                                                                 (हेक्टेयर में )
 (1)                  (2)                  (3)                 (4)                  (5)
                      झाबुआ              कुशलपुरा,             457                  0.004
झाबुआ
                                        प.ह.नं.-55             464                  0.035
                                                               461/1                0.012
                                                               461/2                0.011
                                                               430/1                0.010
                                                               430/2                0.020
                                                               430/3                0.004
                                                               432                  0.010
                                                               425                  0.053
                                                               422                  0.009
                                                               421/2                0.009
                                                               420/7                0.023
                                                               420/8                0.025
                                                                501                 0.037
                                                                356                 0.020
                                                                355                 0.026
                                                               517/1                0.008
                                                               358/3                0.015
                                                                350                0.020
                                                                348                 0.006
                                                                332                0.003
                                                               331/3                0.010
                                                               331/2               0.008
                                                               31/1                 0.020
                                                                 7                 0.053
                                                               10/1                 0.025
                                                                9/1                 0.006
                                                                9/2                0.006
                                                                9/3                0.007
                                                                         योग...    0.495

एच. एस. विश्वकर्मा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

7896

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

[ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना ]

रीवा, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्र. 899 - भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम चोरहटी पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

द्वितीय पूरक अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा (म. प्र. )

(ख ) तहसील- हुजूर नगर

(ग) नगर/ ग्राम- चोरहटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.117 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(1)

(2)

153/3

0.390

0.141

153/4

0.202

160/1/2

160/2/2

0,030

0.040

163/1/2

163/1/3

0.576

170

0.162

173/4/1

0.080

173/6

0.036

173/7

0.132

0.018

174

0.030

175/1

(2)

0.070

(1) 197

200/1

0.144

200/2/1/2

0.020

0.012

204/2

0.030

209/2/2

0.004

218/2

योग .. 2.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर , कार्यालय , जिला रीवा एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इकाई रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना]

क्र. 901 - भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम चोरहटा पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

द्वितीय पूरक अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा (म. प्र. )

(ख ) तहसील- हुजूर नगर

(ग) नगर/ग्राम-चोरहटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.373 हेक्टेयर.

भाग 1 ]

7897

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

खसरा क्रमांक

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

535/1/1

535/1/2

0.040 535/1/3

535/2

536/1/1

0.036 536/1/2

536/1/2

536/2

538/1

0.008

538/2

538/3

540/1/1

0.036 540/1/2

540/1/3

0.096

541

0.020

542/1

0.064

545/1

0.248

548

0.024

549

0.012

562/1

0.038 563/2/1

0.020 563/2/2

0.020 563/2/3

0.050

627/1

0.100

635/2

632/1/1

0.134

632/1/2

0.133

0.229

632/2

632/3

0.273

643/1

643/2

643/3

643/4

0.012

643/5

643/6

643/7

643/8

0.014

652/1

0.036

653/1

0.020

653/2

0.052

654/3

0.055 654/3/1

0.050 654/3/1/1

0.050 654/3/1/2

0.052 654/3/2

0.052 654/3/3

(2)

(1)

0.044

654/4/1

669/1/11

0.325

669/1/2

669/1/3

0.030

1206/668

योग 2.373

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को , हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर, कार्यालय, जिला रीवा एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इकाई रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना ]

क्र. 903 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि कीआवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम पतेरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

द्वितीय पूरक अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा (म. प्र. )

(ख) तहसील- हुजूर नगर

(ग) नगर/ग्राम- पतेरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.016

27

0.020

29

योग .. 0.036 7898

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स ) संभाग , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना ]

क्र. 905- भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम उमरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

द्वितीय पूरक अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )

(ख ) तहसील- हुजूर नगर

(ग) नगर/ग्राम- उमरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.664 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

312/6

0.056

0.055

305/1/2

312/10

0.015

154/1/1/1

0.022

154/1/6

0.010

316

0.004

309/1

0.957

309/7/1/1/1/1/2

0.018

(1)

(2)

0.018

309/7/1/1/1/1/3

385/3

0.092

386/3

0.029

325/1

0.042

325/2

0.042

363/2

0,060

312/11

0.063

361/1/3

0.070

312/1

0.012

312/9

0.017

361/2

0.203

362/2

0.024

359/2

0.202

385/1

0.092

312/4

0.012

312/7

0.015

361/1/1

0.070

312/5

0.072

309/7/1/1/1/2

0.033

302/2/1

0.020

309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

0.101

309/7/1/1/1/1/1/1/2

0.018

309/7/1/1/1/1/1/1/1/2

0.018

309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 0.1155

309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/2

0.018

312/2

0.001

359/1

0.051

319/1

0.051

312/3

0.012

312/8

0.016

357/2

0.014 भाग 1 ]

7899

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

(1)

(2)

302/1

0.020

385/2

0.092

159/1/2/2

0.018

309/7/1/1/1/1/4

0.018

342

0.514

304/1/1

0.013

361/1/4

0.070

336/1

0.004

361/1/2

0.070

363/1

0.089

384

0.016

योग .. 3.664

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर , कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना ]

क्र. 907 - भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम अगडाल पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

द्वितीय पूरक अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा ( म. प्र. )

(ख ) तहसील- हुजूर नगर

(ग) नगर/ग्राम- अगडाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.789 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

748/2/1

0.275

748/2/2

0.053

720/1

0.002

768/1

0.081

768/2

0.165

768/3

0.065

768/4

0.275

0.417

768/5

0.280

786/6

710

0.012

715/1

0.023

715/2

0.023

715/3

0.023

0.002

727/1/1

731

0.093

योग .. 1.789

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन .

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. ( भ/स ) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7900

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्रमांक: F.Rev/ 6/ 0003/ 2023/Sec - 7-7 :: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959

(क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला जबलपुर में नवीन तहसील पोंडा का सृजन किया जाता है , जिसमें तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मण्डल पोंडा के पटवारी हल्का नम्बर 43 से 85 तक कुल 43 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । तदुपरांत तहसील मझौली में राजस्व निरीक्षक मण्डल मझौली के हल्का नम्बर 01 से 24 एवं 26 से 42 तक कुल 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्रमांक: F.Rev/6/0003/2023/Sec- 7-7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.Rev/6/ 0003 / 2023 /Sec-7-7, दिनांक ०५/10/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.

Bhopal , the 4th October 2023

No. F.Rev./6/0003/2023/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby, forms new tehsil Ponda in district jabalpur which would comprise of 43 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 43 to 85 of R.I. circle Ponda of tehsil Majhouli . After its formation , teshil Majhouli would comprise of 41 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 01 to 24 and patwari halka number 26 to 42 of R.I. circle Majhouli of tehsil Majhouli .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

CALISTA KUJUR, Under Secy.

7901 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्रमांक: एफ.01-10/2020/ सात/ शा.7 :: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20

सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला ग्वालियर में नवीन तहसील पिछोर का सृजन किया जाता है , जिसमें वर्तमान डबरा के वीरमढाना , धई , अरूसी , बडेराबुजुर्ग , सरनागत , भगेह , जंगीपुर , जरगांव , लखनोती, सकतपुरा , जनकपुर , पिछोर , छपरा , अजयगढ़ , लिधोरा , कैठोदा , सहोना, पुटटी , गिजौरा , मेहगांव , किरोल , किटोरा , देवगढ़ , कुम्हर्रा , शुक्लहारी , सिसगांव, हथनौरा , धमनिका, गढ़ी इस प्रकार कुल 29 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। जिला ग्वालियर में प्रस्तावित नवीन तहसील पिछोर के गठन उपरांत डबरा तहसील में शेष 54 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्रमांकः एफ.01-10/ 2020/सात/ शा.7 , भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.01-10 /2020/ सात/ शा.7 , दिनांक 04/10/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

Bhopal , the 4th October 2023

No. F - 01-10/ 2020/ VII / Sec - 7 :: In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby , forms new tehsil Pichhor in district Gwalior which would comprise of 29 patwari halkas of tehsil Dabra , i.e. , Veeramdhana , Dhai , Arrusi , Badera- bujurg , Sarnagat , Bhageh , Jangipur , Jargaon , Lakhnoti , Sakatpura , Janakpur , Pichhor , Chhapra , Ajaygarh , Lidhora , Kaithoda , Sahona , Putti , Gijora , Mehgaon , Kirol , Kitora , Devgarh , Kumhrarra , Shuklhari , Sisgaon , Hathnora , Dhamnika , Gadi . After the formation of tehsil Pichhor in district Gwalior , Tehsil Dabra would comprise of remaining 54 patwari halkas oftehsil Dabra .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

CALISTA KUJUR, Under Secy.

7902

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्रमांक: एफ.01-01 /2022/ सात/ शा.7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला मऊगंज में नवीन तहसील देवतालाब का सृजन किया जाता है , जिसमें तहसील मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 15 एवं 47 से 49 , राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नम्बर 16 से 27, 29 एवं 56, 57 राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नम्बर 40 , 42 , 43 , तहसील नईगढ़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का नम्बर 21 से 28 व 54 से 58 समाविष्ट होंगे । तत्पश्चात् शेष तहसील नईगढ़ी में तहसील नईगढ़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल रामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 14 एवं 43 से 53 , राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का नम्बर 15 से 20 एवं 59 से 67, राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नम्बर 29 से 42 व 68 से 79 समाविष्ट होंगे तथा शेष तहसील मऊगंज में तहसील मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नम्बर 50, 51 राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नम्बर 28, 30 एवं 52 से 55 , 58, 59 राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नम्बर 31 से 39 एवं 41 , 44 से 46 एवं 60 से 62 राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नम्बर 63 से 85 समाविष्ट होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

7903 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्रमांकः एफ.01-01/2022/ सात/ शा.7 , भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.01-01/2022/सात/ शा.7 , दिनांक 04/10/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

Bhopal , the 4th October 2023

No. F - 01-01/ 2022/VII/ Sec - 7 :: In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby, forms new tehsil Devtalab in district Mauganj which would comprise patwari halka number 1 to 15 and 47 to 49 of R.I. circle Devtalab of tehsil Mauganj , patwari halka number 16 to 27, 29 and 56, 57 of R.I. circle Ratanganva , patwari halka number 40, 42, 43 of R.I. circle Sitapur, patwari halka number 21 to 28 and 54 to 58 ofR.I. circle Kharra of Tehsil Naigarhi .

After the formation of new tehsil Devtalab , remaining tehsil Naigarhi would comprise patwari halka number 1 to 14 and 43 to 53 R.I. circle Rampur of of tehsil Naigarhi , patwari halka number 15 to 20 and 59 to 67 of R.I. circle Kharra , patwari halka number 29 to 42 and 68 to 79 of R.I. circle Mauganj while remaining tehsil Mauganj would comprise of patwari halka number 50 , 51 of R.I. circle Devtalab of tehsil Mauganj , patwari halka number 28, 30 and 52 to 55 , 58, 59 of R.I. circle Ratanganva , patwari halka number 31 to 39 and 41 , 44 to 46 and 60 to 62 R.I. circle Sitapur and patwari halka number 63 to 85 of R.I. circle Mauganj .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

CALISTA KUJUR , Under Secy.

7904

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक: F.Rev / 6 /0008 / 2023 / Sec - 7-7 :: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला बालाघाट में नवीन तहसील लामता का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान तहसील बालाघाट के प.ह.न. 01 से 16 तक इस प्रकार कुल 16 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । प्रस्तावित लामता के गठन के पश्चात शेष बालाघाट तहसील में तहसील बालाघाट के प. ह . न . 17 से 56 तक कुल 40 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र . F.Rev - 6-0008-2023- Sec- 7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.Rev - 6-0008-2023 - Sec- 7-7 , दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.

Bhopal , the 6th October , 2023

No. F.Rev/6/0008/2023/VII / Sec - 7 :: In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) ofsection 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ), the State Government, hereby, forms new tehsil Lamta in district Balaghat from the date of publication of this order in the gazette , comprising of 16 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 1 to 16 of tehsil Balaghat .. After its formation , remaining tehsil Balaghat would comprise of 40 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 17 to 56 of tehsil Balaghat.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक: F.Rev /6 / 0011 / 2023 / Sec - 7-7 :: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला रायसेन में नवीन तहसील सुल्तानगंज का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान तहसील बेगमगंज के प.ह.न. 34 से 61 तक कुल 28 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज के गठन के पश्चात तहसील बेगमगंज में तहसील बेगमगंज के प.ह.न. 01 से 33 तक इस प्रकार कुल 33 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

7905

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. F.Rev- 6-0011-2023- Sec- 7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.Rev- 6-0011-2023 - Sec - 7-7 , दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.

Bhopal , the 6th October , 2023

No. F.Rev /6/0011/2023/VII /Sec - 7 :: In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby, forms new tehsil Sultanganj in district Raisen from the date of publication of this order in the gazette , comprising of 28 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 34 to 61 of tehsil Begamganj of district Raisen . After its formation , remaining tehsil Begamganj would comprise of 33 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 1 to 33 of tehsil Begamganj .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक: F.Rev / 6 /0012 / 2023 / Sec -7-7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक

20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला रायसेन में नवीन तहसील बम्होरी का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील सिलवानी के प.ह.न. 01 से 20 तक इस प्रकार कुल 20 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। प्रस्तावित तहसील बम्होरी के गठन के पश्चात शेष तहसील सिलवानी में तहसील सिलवानी के प.ह.न. 21 से 68 तक कुल 48 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. F.Rev- 6-0012-2023 - Sec- 7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.Rev- 6-0012-2023 - Sec- 7-7, दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.

7906

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

Bhopal , the 6th October, 2023

No. F.Rev /6/0012/2023 /VII/ Sec -7 :: In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) ofsection 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , forms new tehsil Bamori in district Raisen from the date of publication of this order in the gazette , comprising of 20 patwari halkas , i.e. patwari halka number 1 to 20 of tehsil Silvani . After its formation , remaining tehsil Silvani would comprise of 48 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 21 to 68 of tehsil Silvani .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASHEKHAR WALIMBE , Addl. Secy.

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक: F.Rev / 6 /0018 / 2023 / Sec - 7-7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला मन्दसौर में नवीन तहसील कयामपुर का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान तहसील सीतामऊ के प.ह.न. 31 से 31 तक कुल 31 हल्के, इस प्रकार कुल 31 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । प्रस्तावित तहसील कयामपुर के गठन के पश्चात शेष तहसील सीतामऊ में तहसील सीतामऊ के प.ह.न. 32 से 74 तक कुल 43 पटवारी हल्के शेष रहेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. F.Rev- 6-0018-2023- Sec-7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.Rev - 6-0018-2023 - Sec-7-7, दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.

Bhopal , the 6th October, 2023

No. F.Rev/6/0018 /2023 /VII/ Sec- 7 :: In exercise of the powers conferred by sub -section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , forms new tehsil Kayampur in district Mandsaur from the date of publication of this order in the gazette , comprising of 31 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 01 to 31 of tehsil Sitamau . After its formation , remaining tehsil Sitamau would comprise of 43 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 32 to 74 of tehsil Sitamau .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASHEKHAR WALIMBE , Addl . Secy.

7907

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक: F.Rev / 6 /0022 / 2023 / Sec - 7-7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला उज्जैन में नवीन तहसील उन्हेल का सृजन किया जाता है , जिसमें तहसील नागदा के प.ह.न. 33 से 41 , 47 , 48 , 50 से 66 तक इस प्रकार कुल 28 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । प्रस्तावित तहसील उन्हेल के गठन के पश्चात शेष तहसील नागदा में तहसील नागदा के प. ह . न. 01 से 32 , 42 से 46 एवं 49 तक कुल 38 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र . F.Rev - 6-0022-2023- Sec-7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.Rev - 6-0022-2023 - Sec-7-7 , दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

Bhopal , the 6th October, 2023

No. F.Rev/6/0022/2023/VII /Sec- 7 :: In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , forms new tehsil Unhel in district Ujjain from the date of publication of this order in the gazette , comprising of 28 patwari halkas , i.e. patwari halka number 33 to 41 , 47, 48, 50 to 66 of tehsil Nagda . After its formation , remaining tehsil Nagda would comprise of 38 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 1 to 32, 42 to 46 and 49 of tehsil Nagda .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, CHANDRASHEKHAR WALIMBE , Addl . Secy.

7908

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्रमांक एफ- 3-80 / 21 / 18-5:: म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की

उपधारा (2 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार एतद द्वारा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र . भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) सहपठित धारा 23 (1 ) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकित मंदसौर विकास योजना (प्रारूप) 2035 के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है । उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है , तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा ।

1. अवर सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक ए 227, वी. बी. 2 द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल , म.प्र. ।

2. आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।

3. कलेक्टर जिला मंदसौर म.प्र.।

4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिक परिषद मंदसौर म.प्र.।

5. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच म.प्र.।

अनुसूची

मंदसौर विकास योजना (प्रारूप) 2035 के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र कमांक 4.3 एवं प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा के मानचित्र कमांक 5.2 तथा पुस्तक के प्रस्तावित उपांतरण ।

क.

प्रस्तावित उपांतरण

मानचित्र कमांक मंदसौर विकास योजना प्रारूप 2035 मे निर्दिष्ट प्रावधान

4 1

3

2

मार्ग रेखांकन में संशोधन संबंधी प्रस्ताव ।

03 1

प्रारूप मे प्रस्तावित एम.आर. - 5 के रेखाकंन मे परिवर्तन कर. एम. आर. - 5 का नवीन रेखांकन प्रस्तावित ।

मंदसौर विकास योजना प्रारूप में प्रस्तावित एम.आर.-5 का एलाईनमेंट ।

02 2

ग्राम नालछा में प्रस्तावित 18.00 मीटर चौड़े एस.आर. मार्ग को विलोपित किया जाना प्रस्तावित ।

मंदसौर विकास योजना प्रारूप अनुसार ग्राम नालछा में प्रस्तावित एस.आर. 18.00 मीटर मार्ग ।

07 3

बायपास मार्ग एवं पुराना महू - नसीराबाद मार्ग के मध्य ग्राम भुनियाखेड़ी एवं ग्राम गुराडिया देदा की काकड़ को 24 मीटर चौड़ा सेक्टर मार्ग प्रस्तावित किया है ।

मंदसौर विकास योजना प्रारूप मे ग्राम भुनियाखेडी मे एस.आर. - 24 मीटर मार्ग एवं प्रस्तावित आवासीय भू उपयोग में वर्तमान मार्ग दर्शित नही है ।

7909 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

4

08 ग्राम भुनियाखेड़ी में प्रस्तावित एस. आर. -24 मीटर चौड़ा मार्ग ।

ग्राम भुनियाखेड़ी में प्रस्तावित एस.आर. - 24 मीटर चौड़े मार्ग को वर्तमान मार्ग से समन्वित कर दर्शाया गया है ।

04 5 कलेक्ट्रेट मार्ग

कलेक्ट्रेट मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर प्रस्तावित की गई ।

6

05

प्रस्तावित 18.00 मीटर चौड़ी एस आर के आंशिक भाग को विलोपित किया जाता है ।

एम आर-3 के दक्षिण मे ग्राम मुलतानपुरा मे प्रस्तावित 18.00 मीटर चौडी एस.आर.

7

12

मानचित्र मे दर्शाये अनुसार एस.आर.18.00 मीटर मार्ग से होते हुये एम.आर. 20 मार्ग को नवीन प्रस्तावित मार्ग एवं पुल द्वारा जोडा जाना प्रस्तावित है ।

विकास योजना प्रारूप के अनुसार मंदसौर रेल्वे स्टेशन से लगकर एस.आर. 18.00 मीटर मार्ग एवं एम.आर.-20 मार्ग के मध्य से शिवना नदी को पार करने हेतु कोई प्रस्ताव नही है ।

8

13

मानचित्र अनुसार ग्राम तोडी का एम.आर. 24.00 मीटर चौडा प्रस्तावित किया गया है, एवं रेल्वे ब्रिज से होते हुये नवीन एस.आर. 18.00 मीटर चौडा प्रस्तावित है ।

विकास योजना प्रारूप अनुसार एम.आर .20 जो कि 30.00 मीटर चौडा मार्ग है, ग्राम तोडी मे एस. आर. 18.00 मीटर चौडा मार्ग प्रस्तावित नही है ।

भूमि उपयोग संबंधी प्रस्ताव ।

9

01

तैलिया तालाब के डाउन स्ट्रीम मे प्रस्तावित आवासीय को विलोपित कर कृषि भू उपयोग प्रस्तावित ।

ग्राम कस्बा मंदसौर के मार्ग रेबस देबस से मंदसौर सिटी को जाने वाली मार्ग एवं एम.आर.- 7 एवं एम.आर. - 10 के मध्य मे भू उपयोग वाणिज्यिक , सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, प्रस्तावित आवासीय एवं मिश्रित उपयोग प्रस्तावित है ।

11

मानचित्र अनुसार ग्राम अरन्या भटटी मे महू- नसीराबाद मार्ग पर कृषि से मिश्रित भू उपयोग प्रस्तावित किया गया है ।

10 ग्राम अरन्या भट्टी मे मार्ग पर महू-नसीराबाद प्रस्तावित मिश्रित एवं कृषि भू उपयोग प्रस्तावित है।

02 11 विकास योजना प्रारूप अनुसार ग्राम नालछा मे मिश्रित उपयोग प्रस्तावित है ।

ग्राम नालछा में ग्राम सीमा से लगकर प्रस्तावित मिश्रित भू- उपयोग को विलोपित कर कृषि भू– उपयोग प्रस्तावित है ।

06 12 ग्राम भुनियाखेडी मे महू-नसीराबाद बायपास मार्ग पर भूमि कृषि भू उपयोग प्रस्तावित है ।

ग्राम भुनियाखेडी मे महू- नसीराबाद बायपास मार्ग पर खसरा क्र. 183/1 रकबा 3.00 हेक्टे. एवं खसरा क्र. 110 रकबा 1.48 हेक्टे. कुल रकबा 4.48 हेक्टे. भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवासीय प्रस्तावित होने से उक्त भूमि को कृषि से आवासीय प्रस्तावित है ।

[ भाग 1 7910

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

09 13

मानचित्र में दर्शाये अनुसार अतिरिक्त मिश्रित भू उपयोग प्रस्तावित है ।

मंदसौर विकास योजना प्रारूप में दर्शित एस.एच. 60.00 मीटर चौडे मार्ग से लगकर उत्तर दिशा की ओर मिश्रित एवं कृषि उपयोग प्रस्तावित है ।

10

मानिचत्र मे दर्शाये अनुसार एम.आर. - 15 मार्ग उत्तर दिशा की ओर भू उपयोग कृषि से प्रस्तावित आवासीय किया गया है ।

14 ग्राम भुनियाखेडी एवं बोलखेडा से लगकर एम.आर. - 15 मार्ग से लगकर विकास योजना प्रारूप मे भू उपयोग कृषि प्रस्तावित है ।

16

प्रारूप मे प्रस्तावित ग्राम तोडी के प्रस्तावित मार्ग एस.आर. 18.00 मीटर चौडा मार्ग एवं दक्षिणी ग्राम सीमा के मध्य मे कृषि भू- उपयोग से प्रस्तावित आवासीय किया गया है ।

15 प्रारूप मे प्रस्तावित ग्राम तोडी मे प्रस्तावित मार्ग एस.आर. 18.00 मीटर चाडे मार्ग एवं दक्षिणी ग्राम सीमा के मध्य मे कृषि भू उपयोग प्रस्तावित है ।

14 16

मानचित्र में दर्शित अनुसार मिश्रित भू - उपयोग प्रस्तावित किया गया है ।

ग्राम बहादरी के पूर्वी दिशा की ओर कृषि उपयोग प्रस्तावित हैं ।

15 17

मानचित्र अनुसार ग्राम चांगली एवं बाजखेडी के दोनो ओर आंशिक मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किया गया है ।

मंदसौर विकास योजना प्रारूप में ग्राम चांगली एवं बाजखेडी का मार्ग एस.एच. 31 के दोनों ओर मिश्रित एवं कृषि भू- उपयोग प्रस्तावित हैं ।

मंदसौर विकास योजना (प्रारूप) 2035 पुस्तिका में प्रस्तावित उपांतरण ।

18

1. अध्याय 4 विकास योजना प्रस्ताव -2035 की कण्डिका क्रमांक 4.5.9 मिश्रित उपयोग में वर्णित पैरा की अंतिम लाईन को विलोपित कर निम्नानुसार नवीन लाईन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है- मिश्रित उपयोग मुख्य मार्गों यथा 12.00 मीटर व इससे अधिक चौड़े मार्गो पर प्रस्तावित किया गया है ।

19 अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.9.1 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका की सारणी क्रमांक 6 - सा-3 के नीचे अंकित टीप -1 एवं 4 को निम्न टीप से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-

1. 18.0 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गो के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा ।

मार्ग चौड़ाई 18.0 मीटर एवं उससे अधिक- 1.75

मार्ग चौड़ाई 24.0 मीटर एवं उससे अधिक- 2.0

4. 12.00 मीटर से अधिक चौड़े मार्गो पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी ।

मार्ग चौड़ाई भवन रेखा (मार्ग मध्य से)

12.0 मीटर

10.5 मीटर

13.5 मीटर

18.0मीटर

16.5 मीटर

24.0 मीटर

20 अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.11 सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं / हेतू नियमन की सारणी क्रमांक 6- सा-5 को निम्न सारणी से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

7911 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

 क्र श्रेणी                             जनसख्या           प्रति सुविधा के न्यूनतम मार्ग
                                                          लिए अनुशंसित   चौड़ाई  (मी.
                                                          क्षेत्र (हेक्टेयर) में)
 1   2                                  3                4               5
 1   शैक्षणिक भवन
     नर्सरी/ पूर्व प्राथमिक शाला       2500-3000         0.08-0.1        12.0
     प्राथमिक विद्यालय                                   0.40-0.60       12.0
     उच्चतर माध्यमिक विद्यालय          7500-10000        1.60-2.0        12.0
     महाविद्यालय                                         2.0-4.0         18.0
 2 स्वास्थ्य
     सामान्य चिकित्सालय                80000             4.0             18.0
     हेल्थ सेंटर                       15000             0.08से 2.0      12.0
     नर्सिंग होम                       45000             0.2से 0.5       12.0
    पालीक्लीनिक                        1.5लाख            0.2से 0.5       12.0
     पेट क्लीनिक                       1.5लाख            0.2से 0.5       12.0
3    वाणिज्यिक सुविधायें जिनमें दुकानों की प्रत्येक 100 की 0.05 से 0.1   12.0
     सुविधा सम्मिलित है ।              जनसंख्या के लिए
                                       1
4    संचार सुविधायें तथा अत्यावश्यक सेवायें
     उप डाकघर                                                             12.0

प्रत्येक 10000 जनसंख्या पर 1

100 वर्गमीटर

12.0

डाक और तार कार्यालय प्रत्येक 10000 जनसंख्या पर 1 1.0 हेक्टेयर

12X12 मीटर

प्रत्येक 10000 जनसंख्या पर 1

12.0

विद्युत उप केन्द्र

पुलिस चौकी

प्रत्येक 20000 जनसंख्या पर 1

0.4

12.0

पुलिस थाना

0.8

12.0

प्रत्येक 50000 जनसंख्या पर 1

अग्निशमन केन्द्र

0.8

12.0

सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ

नगर स्तरीय

12.0

कला विधिका एवं संग्रहालय

0.5 से 1.0

ऑडीटोरियम

2से 3 लाख

0.5से 1.0

12.0

नगर स्तरीय

12.0

0.5से 1.0

केन्द्रीय पुस्तकालय

क्लब

12.0

1 से 3 लाख

0.5से 1.0

सामुदायिक कक्ष एवं पुस्तकालय    15000            0.2से 0.4      12.0
धर्मिक भवन/ धर्मशाला            5000             0.04           12.0

0.5

1 से 3 लाख

12.0

धार्मिक / अध्यात्मिक केन्द्र

6 अन्य

12.0

5000

0.002

दुग्ध वितरण केन्द्र

0.5 से 0.6

12.0

तरल पेट्रोलियम गैस गोदाम

3 से 5 लाख

टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थल

0.05

12.0

5 लाख

1.5 से 2.0

2.012.0

कब्रिस्तान/ श्मशान घाट

नोट- उपरोक्त कॉलम 4 में वर्णित विभिन्न सुख सुविधाओं के लिए आपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्देशात्मक है । भूखण्ड का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये गये अनुसार होगा ।

21 उपरोक्त प्रस्तावित उपांतरण के फलस्वरूप विकास योजना मे समुचित कंडिका एवं सारणी मे भी संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।

22 तैलिया तालाब की सीमा/ क्षेत्रफल वही मान्य होगा जो कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण में प्रचलित ओ.ए.नं. 17/2018 (CZ) में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी ।

उक्त उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/ सुझाव हों तो, वह अवर सचिव, म.प्र. शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग को म.प्र. राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्षल पंचोली, उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 October 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-10-06.40.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-10-06.40.Ordinary.