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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 40]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023- आश्विन 14 , शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023
क्र. ई - 1-153-2023-5- एक. श्री सतेन्द्र सिंह, भाप्रसे (2009 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2023
क्र. ई-5-576- आयएएस- लीव- 5- एक. डॉ. राजेश राजौरा , भाप्रसे (1990 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 18 से 29 सितम्बर 2023 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाशं के साथ दिनांक 16 , 17 एवं 30 सितम्बर 2023 एवं दिनांक 01 , 02 अक्टूबर 2023 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्थ विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
7697
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7698
भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2023
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के क्र. ई- 1-162-2023-5- एक. श्री शोभित जैन, भाप्रसे ( 2000 ) , सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग , भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
पूर्व मिलता था.
भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2023
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहीं.
क्र. ई- 5-609- आयएएस लीव- 5-1.- श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे ( 1992 ) , सचिव, मध्यप्रदेश , मानव अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 24 से 28 जुलाई 2023 तक कुल पाँच दिन तथा दिनांक 8से 16 अगस्त 2023 तक कुल नौ दिन का लघुकुत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
क्र. एफ 1 ( ए) 87-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन, सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( शिकायत ) , पु. मु. भोपाल को गृह नगर अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 31 अगस्त 2023 से 22 सितम्बर 2023 तक तेईस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अकेले गृह नगर बैंगलूरू ( कर्नाटक) की यात्रा पर जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पर पर कार्य करती रहती.
(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2023
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई- 1-139-2023-5- एक. श्री प्रताप नारायण यादव, भाप्रसे (2016 ) , विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2023 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023
क्र. एफ 1 ( ए) 25-2016- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री नगेन्द्र सिंह, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (का. ब्यव एवं सुरक्षा) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 17 से 31 अगस्त 2023 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. एफ 1 (ए) 90-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन) पु. मु. , भोपाल को निम्नलिखित अवधियों के अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
(2) अवकाश से लौटने पर श्री नगेन्द्र सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक (का. ब्यव एवं सुरक्षा ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(1) दिनांक 13 जुलाई 2023 से 14 जुलाई 2023 तक, दो दिवस लघुकृत अवकाश.
(3) अवकाशकाल में श्री नगेन्द्र सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) दिनांक 18 जुलाई 2023 से 1 अगस्त 2023 तक, पन्द्रह दिवस लघुकृत अवकाश.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नगेन्द्र सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(3) दिनांक 14 अगस्त 2023 से 12 सितम्बर 2023 तक, तीस दिवस लघुकृत अवकाश.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.
(4) दिनांक 13 सितम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक उनपचास दिवस संतान पालन अवकाश.
7699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
2. श्री भोलेशंकर सोनी पिता स्व. श्री गयाप्रसाद सोनी, निवासी-454/2, त्रिमूर्ति नगर, दमोह नाका, जिला- जबलपुर.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2023
3. श्री कमलेश सोनी पिता श्री द्वारका प्रसाद सोनी, निवासी- लक्ष्मीनारायण मंदिर के पीछे , चकराघाट, जिला-सागर.
4. श्री अजय कुमार सोनी पिता श्री रामलालजी सोनी, निवासी- गली नंबर-3, जमींदार कॉलोनी, रामटेकरी, जिला-मंदसौर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.
फा. क्र. 4592-2023-इक्कीस- ब( एक).- राज्यशासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री प्रकाश कुमार उईके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , दमोह का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दमोह के पद से त्याग- पत्र दिनांक 21 जुलाई 2023 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.
भोपाल, दिनांक 26/27 सितम्बर 2023
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023 पंजी. क्र. 4820-2023- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री आशीष ताम्रकार, छठवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा की सेवाएं रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण , क्षेत्रीय पीठ, जबलपुर के पर पद उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक, उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की अवधि के लिए, एतद्द्वारा, प्रधान रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली को सौंपता है.
क्र. एफ- HOR-03-02-01-23-58.- आवश्यक वस्तुअधिनियम 1955 ( 1955 का 10) की धारा 3 के अधीन जारी बीज नियंत्रण आदेश, 1983 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 05 जनवरी, 2007 में प्रकाशित इस विभाग कीअधिसूचना क्रमांक-6-3-2006-58 दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
संशोधन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक ( 2 ) में शब्द " तीन ( 3 ) वर्षों " के स्थान पर, शब्द " पांच ( 5 ) वर्ष " स्थापित किए जाये.
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2023
Bhopal , Dated 29th September, 2023 क्र. 2354-1576647-2023- बयालीस 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री लालाराम मीना पिता स्व. श्री रामसिंह मीना, निवासी-अंबेडकर कॉलोनी, ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक के लिए " मध्यप्रदेश जय मीनेष कल्याण बोर्ड " का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.
No. F-HOR- 03-02-01-23-58 .-In exercise of the powers conferred by the Seed Control Order 1983 issued under section 3 of the Essential Commodities Act , 1955 (10 of 1955) , the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. 6-3-2006-58 dated 19th December , 2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 5th January, 2007, namely :-
AMENDMENT
क्र. 2358-1576675-2023- बयालीस- 2.- राज्यशासन, एतद्वारा, श्री दुर्गेश सोनी पिता स्व. श्री शंकरलाल जी सोनी, निवासी वार्ड क्रमांक 13 , हनुमानचौक, रेहटी, जिला सीहोर को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक के लिए " मध्यप्रदेश स्वर्णकला बोर्ड " का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.
In the said notification , in serial (2) , for the words "three (3 ) years " , the words " five (5 ) years " shall be substituted.
क्र. 2356-1576675-2023- बयालीस- 2.- राज्यशासन , एतद्वारा , निम्न अशासकीय व्यक्तियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि सेअस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक के लिए " मध्यप्रदेश स्वर्णकला बोर्ड " का सदस्य नियुक्त किया जाता है :-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव.
1. श्री कमल कुमार सोनी पिता श्री रामकृपाल सोनी, निवासी- तरहटी, चित्रगुप्त मंदिर के पीछे, जिला-रीवा.
7700
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2023
क्र. यूडीएच- 3-0180-2023- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. सह- आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक- 3001- टी सी-34- इंदौर- उपां-नग्रानि-2023 भोपाल, दिनांक 22 जून 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
क्रमांक
अनुसूची
क्षेत्रफल
उपांतरण पश्चात्
प्रस्तावित (हेक्टेयर में)
खसरा क्रमांक ग्राम/तहसील एवं जिला
(3)
(2)
(1)
218/1/1 1
गाडराखेड़ी
तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर .
219/1
217/1/1
217/2
218/1/2
भू-उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग
(6) (4)
1.2090
(5) वर्तमान आवासीय वर्तमान मार्ग ( 30 मीटर ) एवं प्रस्तावित मार्ग
(24.00 मीटर) .
वर्तमान आवासीय
मिश्रित एवं 0.1470
मार्ग 0.4812
वर्तमान आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग (18.00 मीटर) .
0.0240
वर्तमान आवासीय
0.4580
वर्तमान आवासीय
योग .. कुल रकबा 2.3192 हेक्टेयर
नोट
1. आवेदित स्थल के पश्चिम दिशा में स्थित वर्तमान मार्ग की चौड़ाई इंदौर विकास योजना, 2021 में 30.00 मीटर निर्दिष्ट है, अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि छोड़ना आवश्यक होगा.
2. ग्राम गाडराखेड़ी की आवेदित भूमि खसरा क्रमांक 218/1/1 में इंदौर विकास योजना , 2021 में 24.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग है. अतः प्रस्तावित मार्ग की भूमि छोड़ना आवश्यक होगा.
3. आवेदित भूमि में से एवं उत्तर दिशा से लगकर इंदौर विकास योजना , 2021 में 18.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग है. अतः प्रस्तावित मार्ग की भूमि छोड़ना आवश्यक होगा.
शर्तें
1. मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी.
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 एवं इंदौर विकास योजना, 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगे .
3. आवेदित स्थल के पूर्व एवं दक्षिण सीमा से लगकर नाला है अतः नाले के किनारे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 (ख ) के प्रावधानों के अनुसार यदि प्रश्नाधीन भूमि जल विकास/जल स्त्रोत के उच्चतम जल स्तर से 9.00 मीटर दूरी तक निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित रहेगा.
4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.
5. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.
7701
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
शुद्धि- पत्र
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023
क्र. यूडीएच-3-150-2023- अठारह 5.- राज्य शासन, एतद्वारा , नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-150- 2023- अठारह -5 , दिनांक16 अगस्त 2023 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-23 क ( 1 ) ( क) के अधीन रीवा विकास योजना, 2021 में पुनर्धनत्वीकरण योजना अंतर्गत वाणिज्यिक उपांतरण के संबंध में जारी सूचना जिसका मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र के भाग -1 में दिनांक 18 अगस्त 2023 को प्रकाशन हुआ है. उक्त सूचना में खसरा क्रमांक 135 कुल रकबा 1.22 हेक्टेयर के स्थान पर टंकण त्रुटिवश खसरा क्रमांक 135 कुल रकबा 2.7180 हेक्टेयर हुआ है. अतः उक्त सूचना के खसरा क्रमांक 135 कुल रकबा 2.7180 हेक्टेयर के स्थान पर खसरा क्रमांक 135 कुल रकबा 1.22 हेक्टेयर पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2023
क्र. यूडीएच- 3-0127-2023-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 1147- टी सी- 118- बैतूल उपां-नग्रानि-2022 , दिनांक 3 मार्च 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित बैतूल विकास योजना 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
अनुसूची
उपांतरण पश्चात्
विकास योजना
क्षेत्रफल
खसरा
ग्राम
क्रमांक
प्रस्तावित
में निर्दिष्ट
(हेक्टेयर में)
क्रमांक
भू-उपयोग
भू-उपयोग (6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
आवासीय
1.4160
कृषि, वर्तमान
129/3
ग्राम हनोत्या
1
आमोद-प्रमोद
वाणिज्यिक,
0.6000
129/7
तहसील एवं
आमोद- प्रमोद
0.0370
(वृक्षारोपण) 129/8
जिला बैतूल.
एवं मार्ग.
(वृक्षारोपण ) एवं
मार्ग.
कुल रकबा 2.0530
नोट
1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख विद्यमान मार्ग की चौड़ाई बैतूल विकास योजना, 2035 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार रखना तथा मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
2. प्रश्नाधीन भूमि पर विद्यमान नाले को यथावत रखते हुए नाले के दोनों ओर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 में निहित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 9.00 मीटर खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा.
3. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख विद्यमान मार्ग से भूमि पहुँच हेतु मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई नियोजन की दृष्टि से 12.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा.
4. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 ( 3 ) (क) के अंतर्गत देय राशि रुपये 39,52,025/- मात्र ( उनचालीस लाख बावन हजार पच्चीस रुपये ) दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (2 ) के क्रमांक-051/ 9999999 / 0217 / 10/ 23 /000030 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है.
5. उपरोक्त उपांतरण बैतूल विकास योजना 2035 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षल पंचोली, उपसचिव.
[ भाग 1 7702
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023
क्र. एफ SNT - 9-00015-2023- इकतालीस 2.- राज्य शासन, एतद्वारा, सुपर कॉरिडोर, इन्दौर में मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड को विभागीय आदेश क्र. एफ 7-2-2011-56 दिनांक 3 जनवरी 2012 द्वारा आवंटित 100 एकड़ एवं दिनांक 28 जनवरी 2012 द्वारा आवंटित 30 एकड़ भूमि, इस प्रकार कुल आवंटित 130 एकड़ भूमि में से 50 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मध्यप्रदेश शासन को समर्पित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है:-
1.
मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के द्वारा 50 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मध्यप्रदेश को समर्पित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार्य किया जाता है और मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड द्वारा समर्पित 50 एकड़ भूमि के एवज में 50 % भू- प्रब्याजी ( रुपये 10 लाख प्रति एकड़) वापस की जावे.
2. मेसर्स इन्फोसिस लिमिटेड के नए प्रस्ताव के अनुसार द्वितीय चरण में वर्ष 2027 तक राशि रुपये 200 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के साथ 2500 नवीन रोजगारों का सृजन किया जावेगा तथा तृतीय चरण में वर्ष 2034 तक राशि रुपये 150 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के साथ 2500 अतिरिक्त नवीन रोजगारों का सृजन किया जावेगा . शासन द्वारा मेसर्स इन्फोसिस लिमिटेड के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है और लीज डीड की शर्तों में तदानुसार संशोधन करते हुए एक अनुपूरक लीज डीड निष्पादित की जावे.
3. राज्य शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ( एम.पी.एस.ई.डी.सी. ) को उक्त के संबंध में समस्त अनुषांगिक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया जाता है .
4. यह आदेश मंत्रि - परिषद् के आयटम क्रमांक 46 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है.
क्र. एफ 1-1-2022 - इकतालीस-2 .- राज्य शासन , एतद्वारा संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार " मध्यप्रदेश आईटी , आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 ( Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotion Policy , 2023 ) " जारी करता है.
2. मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 के अंतर्गत इकाईयों को देय अनुदान राशि योजना क्रमांक 7608" सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन " से विकलनीय होगा.
जाता है . 3. यह आदेश मंत्रिपरिषद् के आयटम क्रमांक 30 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आदित्य सिंह , उपसचिव.
7703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
परिशिष्ट-अ
मध्यप्रदेश शासन•
सत्यमेव जयते
Government of Madhya Pradesh
Madhya Pradesh IT , ITeS & ESDM Investment Promotion Policy 2023
Department of Science and Technology , Government of Madhya Pradesh [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7704
Contents
1. VISION
2. OBJECTIVES .
3. TARGET
4. STRATEGY
5. SCOPE OF THIS POLICY
6. POLICY VALIDITY.
ELIGIBILITY . 7.
8. POLICY FACILITATION
8.1 Single Window Clearance system:.
8.2 MP Facilitation of Establishment and Operation of Industries :.
8.3 Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP):
8.4 Investment Advisory committee:
9. ASSISTANCES/ INCENTIVES ( IT/ITES) .
9.1 Assistance for IT/ITES units
9.1.1 Capital Assistance Model
CAPEXAssistance:.
9.1.1.2 Interest Assistance : ....
9.1.2 Rental Assistance Model
9.1.2.1 Rental Assistance:
9.1.2.2 Employment Generation Assistance:.
9.1.3 Additional Assistances .
9.1.3.1 Marketing Assistance:
9.1.3.2 Quality Certification Assistance:
9.1.3.3 Assistance for filing Patents:
9.1.3.4 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges :.
9.1.4 Non- Fiscal Assistances ..
9.2 CAPEXAssistance for IT/ITES Developers
10. ASSISTANCES/ INCENTIVES (ESDM)
10.1 Assistance for ESDM Units
10.1.1 CAPEX Assistance
10.1.2 Interest Assistance
10.1.3 Marketing Assistance
10.1.4 Assistance for Testing & Calibration & Certification
10.1.5 Assistance for filing of Patents
Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges . 10.1.6
10.1.7 Power Tariff Rebate
10.1.8 Non- fiscal assistance
(JAGANNATH BALODI 10.2 CAPEX Assistance for ESDM Developers
Officeron Special Düty... of Madhya Prad
Tech 7705
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भाग 1 ]
11. ASSISTANCE TO DATA CENTRE UNITS AND EDGE DATA CENTRES ..
11.1 CAPEX Assistance 11.2 Power Tariff Reimbursement . 11.3 Electricity Duty Reimbursement. 11.4 Transmission and Wheeling Charges Reimbursement 11.5 Dual Power Grid availability. 11.6 Renewable Energy under Open Access System 11.7 Assistance for filing of Patents 11.8 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges . 11.9 Quality Certification Assistance 11.10 Non- Fiscal Measures to Data Centres 12. LAND RELATED BENEFITS 12.1 Land Allotment . 12.2 Applicability of Land related benefits 12.3 Rebate in Cost of Land 12.4 Lease rent . 12.5 Term of lease 12.6 Procedure for allotment of land . 12.7 Floor Area Ratio ( FAR ) 12.8 Sub-lease 12.9 Change in Purpose . 12.10 Mortgage 12.11 General Condition for Land of Other Development Authorities .
13. IT INVESTMENT AREA ..
14. MEGA PROJECTS .
15. EXPANSION & DIVERSIFICATION
16. APPEAL
17. GENERAL CONDITIONS
18. ABBREVIATIONS :
[ भाग 1 7706
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Madhya Pradesh aims to attract investments in Information Technology ( IT) , Information Technology Enabled Services ( ITeS ) , Data Centre and Electronics System Design & Manufacturing (ESDM ) and the emerging niche sectors within this domain , promote innovation and entrepreneurship and create employment opportunities in this sector .
1. VISION
To make the state a leading hub for IT/ITES /ESDM industry by attracting investments in the sector and generating employment opportunities through a conducive ecosystem and robust infrastructure for IT/ITES , ESDM and allied sectors .
2. OBJECTIVES
i. To increase the flow of investments in Madhya Pradesh in IT, ITeS & ESDM sectors .
ii. To create direct and indirect employment opportunities for the youth in IT /ITES /ESDM sectors .
To encourage investments by creating ready to use IT/ITeS workspaces , plug & play infrastructure and promote the use of co - working spaces .
iv. To encourage the development of the IT/ ITES sector in semi - urban towns and rural areas to increase employment opportunities in such areas .
V. To ensure availability of land parcels at reasonable rates for the use of IT, ITeS & ESDM units .
vi . To enable the creation of skilled IT/ITES and ESDM manpower .
vii. Promotion of R& D and innovation activities .
viii . To promote Micro , Small Medium Enterprises (MSME ) and Start-ups as the growth engines of the economy.
3. TARGET
The policy targets to achieve the following in next 5 years :
i. To create 2 lakh new jobs in IT /ITES/ ESDM sector in MP.
ii. To attract 10,000 crores investment in IT /ITES /ESDM sector.
Creation of 10 million Sq.Ft. State of the art IT Parks , Buildings , Plug & Play Spaces /Sheds across the State for IT / ITES/ ESDM sectors .
4. STRATEGY
i. Promote the development of IT/ ITES /ESDM parks and other supporting infrastructure for attracting more and more investments . Support to private developers for creating co- working spaces , Plug & Play Parks for establishing state- of- the- art infrastructure for IT industry.
ii . Facilitate the entities by streamlining the procedures , end - to- end investment facilitation , investor handholding and enhancing the overall experience of dolnybusiness in MATA ) Officer on Special Duty iii . Facilitate industries by upskilling and providing industry ready workforent of 7707
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iv. Promote transparent mechanism through online system for claiming assistances and benefits.
5. SCOPE OF THIS POLICY
Information Technology ( IT) , Electronic System Design and Manufacturing (ESDM) , Data Centres, Information Technology Enabled Services ( ITeS ) , Business Process Outsourcing (BPO), Business Process Management ( BPM ) , IT/ITeS and ESDM infrastructure developers etc. and investments in allied activities coming in territory of Madhya Pradesh will qualify for the benefits under this Policy.
' IT/ITES' IT includes development , production and services pertaining to software and applications . ITeS are construed as any service , which results from the use of any IT software over a system of IT products for realising the value addition service rendering through the application of IT and may include the following:
1
a) Call centres
b) Medical transcriptions
c) Back -office operation/Business Process Outsourcing (BPO)
d) Knowledge Process Outsourcing (KPO)
e) Business Process Management (BPM)
f) Web aggregators
g) Bioinformatics
h) IT -enabled banking
i) Depository, security registration and dematerialisation services
j) GIS - enabled services
k) IT support centres
1) Website services
m) AVGC (Animation , Visual Effects , Gaming and Comic)
n) Emerging Technologies , such as Cyber Security, Big Data, Artificial Intelligence , Block chain, Machine Learning
Or other related fields as decided by nodal agency from time to time. This does not include companies engaged in manufacturing of hardware related to IT, IOT, telecom and fields as mentioned above .
'ESDM' Industry constitutes of units engaged in following businesses-
1. Manufacturing of electronic products such as telecom systems / mobiles / IT systems and hardware/ consumer electronics/ medical electronics/ avionics/ industrial electronics/ defence and strategic electronics/ automotive electronics/ information and broadcasting equipment(s).
2. Manufacturing of PCB's / semiconductors chip components/ ICs / components/parts etc. 3. Electronic Manufacturing Services ( EMS)
4. Scrapping of E- waste or related
5. IOT / IT Hardware design , prototyping and manufacturing.
NAT 6. Any other electronics vertical/ products covered by the National Policy on (NPE ) or any other policies, issued by the Government of India from time to 199 ) Hal Duty [ भाग 1
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'Data Centre ' means a facility that centralises computing and network equipment to collect , store , process and disseminate a large amount of data and applications.
6. POLICY VALIDITY
This Policy shall remain in force with effect from notification of the policy for a period of 5 years or till a new policy comes into force whichever is earlier .
7. ELIGIBILITY
IT, ITES, ESDM, Data Centre Units and Infrastructure Developers will register themselves with the nodal agency for claiming benefits/assistances under this policy . Nodal agency will issue registration certificate to the eligible units .
8. POLICY FACILITATION
8.1 Single Window Clearance system :
For this policy , Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Ltd. (MPSeDC ) will act as a nodal agency for undertaking the formalities related to Project Clearance & Facilitation . MPSEDC would work in close coordination with Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Ltd. (MPIDC) for this purpose to make use of Single Window mechanism for all financial assistance , required/necessary permissions , approvals , applications and any other related processes .
8.2 MP Facilitation of Establishment and Operation of Industries :
Under Madhya Pradesh Udyogon Ki Sthapana Evam Parichalan ka Saralikaran Adhiniyam 2023 Industrial units coming in the state will be exempted from obtaining specified approvals and inspections for establishing and operationalising units in M.P.
8.3 Cabinet Committee on Investment Promotion ( CCIP) :
An enhanced tailor- made incentive scheme may be taken up with the approval of Cabinet Committee for Investment Promotion (CCIP ) on case-to- case basis , if required .
a) CCIP constitutes , Chief Minister as its Chairman and Ministers of Finance , Commercial Taxes , Department of Science & Technology and Department of Industrial Policy and Investment Promotion and others as members . The CCIP is fully empowered to sanction a customized package of assistance beyond what has been explicitly provided in this policy . Such packages shall be available only to Mega Projects and Data Centres as defined under this policy.
b) M.P. Industrial Development Corporation Ltd. will act as the Secretariat for CCIP cases .
c) The CCIP cases will be dealt as per the rules and procedures described in the order dated 31.01.2013 and any other order issued in this regard from time to time by General Administration Department , Government of Madhya Pradesh.
8.4 Investment Advisory committee:
An investment advisory committee constituting senior officials of Government of Madhya Pradesh , Industry Experts , and Industrialists etc. will be formed under the Department of 7709
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Science & Technology , Government of Madhya Pradesh , to advise and guide the Department on industry trends , requirements and policy advocacy matters . Principal Secretary/Secretary , Department of Science & Technology , Government of Madhya Pradesh will be the Chairman of this Committee and Head of the nodal agency will be the Member Secretary of this committee . Members of this committee can be increased or decreased with the approval of the Chairman of the committee .
9. ASSISTANCES / INCENTIVES ( IT /ITES )
9.1 Assistance for IT/ITES units
9.1.1 Capital Assistance Model
The units which undertake the construction of building (s ) on private land or land leased from the government/government agencies /development authorities and start their operations in IT/ITeS sector will only be eligible to take benefits under Capital Assistance Model .
9.1.1.1 CAPEX Assistance :
i. The eligible units will be entitled to CAPEX Assistance of 25 % on Gross Fixed Capital Investment ( GFCI) . Additional assistance of 2% for unit/s set up by women entrepreneur(s ) .
ii. CAPEX assistance will be disbursed in equal yearly instalments based on GFCI as follows:
-in4 years
a. For GFCI up to 10 crores
b . For GFCI > ₹ 10 crores up to 50 crores- in 5 years
-in 7 years
c . For GFCI > ₹ 50 crores
The maximum CAPEX assistance amount that can be reimbursed to an eligible unit will be 30 Crores .
iv. Expenditure incurred towards the construction/development of the new building shall be capped at:
a. 2,000/ Sq.Ft . or actual whichever is lower of the built -up area , for creation of bare shell infrastructure .
b . 3,000/ Sq.Ft . or actual whichever is lower of the built - up area, for furnished/plug & play spaces .
v. The assistance instalments shall be disbursed, subject to continuation of services in eligible sectors .
vi . CAPEX assistance on the building construction /development undertaken on land will be subject to a maximum of 80 % of the total built - up area constructed/developed for core activities ( commercial and non - IT activities excluded).
vii. CAPEX Assistance will be available only if unit constructs minimum 10,000 Sq.Ft. of total built - up area, except where land is allo
Lis allotted by Nodal Agency . GANNATH BALODIA ) [ भाग 1
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viii. Gross Fixed Capital Investment (GFCI) here means , an investment made by the unit in Plant & Machinery (viz . computer hardware , software , imported/ indigenous /other machinery ), electrical installations , office equipment, expenditure on transportation of machinery, furniture & fittings . building construction, all civil works , expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant ( excluding investment made in land and dwelling units , site development , landscaping , vehicles ) .
9.1.1.2 Interest Assistance :
i. Interest assistance of 6% on the interest recovered or the actual rate (whichever is lower) charged by the lender on term loan for eligible components of GFCI .
ii. The maximum amount that can be reimbursed to an eligible unit would be ₹ 5 Crores in 5 years (without any ceiling on annual assistance) . The assistance under this section can be given for five (5 ) years from the date of payment of first instalment of loan . However , disbursement will start only after the start ofcommercial operations .
Term loan means loan sanctioned by financial institutions /banks , acquired by the unit for creation of fixed assets , excluding working capital term loan and CC/OD limits .
Rental Assistance Model
9.1.2
i. IT/ITeS units which have taken bare shell spaces or plug & play spaces on rental basis will be eligible for rental assistance and Employment Generation Assistance under this model .
ii. IT/ITeS units which have taken bare shell or plug & play spaces leased by nodal agency on concessional monthly rentals will not be eligible to take rental assistance under this model .
IT/ITES units which have purchased any pre - constructed building or own any building will be eligible for Employment Generation Assistance under this model .
9.1.2.1 Rental Assistance :
i. The eligible units can claim assistance on rental space as follows :
Total Ceiling
Rental Assistance
Total Ceiling
Co-working Rental Assistance
District Category
(per seat per month)
(per seat per month (maximum up to )
3 CR
1000
10 Crores
3000
A
₹500
5Crores
₹1.5 ANNATFRBALOD
₹1500
B
a) Category A districts : Bhopal , Indore , Jabalpur , Gwalior and
SpecialDuty atofMadhyaP Race & T 7711
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b) Category B districts : Sagar, Chhindwara, Satna, Raisen , Vidisha, Dhar , Dewas .
c) CCIP can add , delete and modify districts in Category B.
ii. This assistance will be provided for 3 years from the month of start of commercial operations .
Minimum carpet area rented on monthly basis should be 3000 Sq.Ft. for claiming this assistance .
iv. Rental Agreement of the space to be duly stamped and registered for claiming the rental assistance .
V. In addition to above following are the conditions:
For Rental Assistance :
a) Rental assistance will be on the basis of employees working in single shift. In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base .
b) The assistance will be calculated on the basis of each employee occupying a minimum of 45 square feet of carpet area in case of BPO unit (s) and 60 square feet of carpet area in case of IT/ ITeS unit ( s) (other than BPO).
c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month.
For Co -Working Rental Assistance : The co - working space with a minimum capacity of 50 seats would be required to be registered with the nodal agency.
a) The unit will be eligible to apply for rental assistance provided it has taken minimum 20 seats in the co - working space and it should be occupied for a minimum period of 3 months .
b) Actual rental per seat per month to the maximum ceiling given in the above table . In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base .
c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month.
9.1.2.2 Employment Generation Assistance:
i. Employees appointed in the period of first three (3 ) years from the date of start of commercial operations , whose employers ' contribution towards EPF is deposited, will be eligible to receive assistance as follows:
Assistance
Number of employees
(per employee per month)
₹ 4000
( JAGANNATH BALODIA Officerofecial Duty Up to 1000 [ भाग 1
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4500 for > 1000 employees
1000-1500
5000 for > 1500 employees
1500-2000
₹5000
Up to 200 employees in Rural BPOS
*Rural areas are those areas which are outside the limits / planning area of anymunicipal corporation or any municipality
ii. The assistance period will be for maximum 3 years and up to a maximum support of 15 crores with no annual ceiling .
Assistance will be claimed on employment of a minimum annual average of 20 employees and up to a maximum of 2,000 employees .
iv. The provision of assistance will be applicable upon each employee occupying a minimum of 45 square feet of carpet area in the case of BPO unit (s ) and 60 square feet of carpet area in the case of IT/ ITeS unit(s ) other than BPO .
V. Employee count is to be calculated for the employees ( excluding work from home) whose EPF has been deposited by the company for a minimum of six months in any financial year and on a pro - rata basis . Employee count will be calculated only on single shift basis .
vi. Minimum carpet area on rent or of the preconstructed space/ Owned space should be 3000 Sq.Ft. for claiming this assistance.
vii . Rental Agreement of the space to be duly stamped and registered for claiming the rental assistance .
9.1.3 Additional Assistances
9.1.3.1 Marketing Assistance :
i. All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred National/International for participating in designated Exhibitions /Events etc. subject to a maximum limit of 2 Lakh for international and Lakh for national events .
ii. This incentive shall be available to units once in a financial year for 3 years from the date of start of commercial operations .
9.1.3.2 Quality Certification Assistance:
The eligible unit shall be entitled to receive 50 % of the cost of Quality certification . with a maximum ceiling of 6 lakhs . This assistance can be availed only once , for a single type/kind of certification .
9.1.3.3 Assistance for filing Patents:
To promote Research and Development activities in the state , assistance for acquiring patents , subject to a limit of 5 lakhs per patent for domestic patents and 10 lakhs for international patents , or actual cost incurred whicheveria lowrosball) be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit or itsteraplays @ecialpuzy 7713
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9.1.3.4 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges:
100% reimbursement of stamp duty and registration charges to an eligible unit on the lease executed for a plot in industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt . of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations .
9.1.4 Non-Fiscal Assistances
The following exemptions under the relevant Acts will be applicable to the eligible units:
i. Exemptions under Shops and Establishments Act:
a. Establishments of IT sector are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
b. Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women workers ' security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 .
ii. Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop floor during night shift subject to the conditions as specified under the Factories Act 1948 and as per the notification issued.
The IT units are considered independent employers in the schedule of Minimum Wages Act 1948 so that the workers are classified separately and their wages can be fixed as per their efficiency and skill level .
iv. Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labour laws as per the notification issued by the Labour department dated 24/06/2016 .
v. Exemption for IT /ITES Industry from inspections under the below specified Acts and rules framed there under , barring inspections arising out of specific complaints . Under this provision, units shall be eligible for inspection only once every 5 years under the following acts :
a. Minimum Wages Act, 1948
b. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act , 1970
c. MP Shop & Establishment Act , 1958
d. Payment of Bonus Act, 1965
e. Equal Remuneration Act , 1976
f. Child Labour (Prohibition and Regulation ) Act , 1986
g. Building and Construction Cess Act, 1996
h. Maternity Benefit Act, 1961
i. Payment of Gratuity Act, 1972 [ भाग 1
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9.2 CAPEX Assistance for IT / ITES Developers
State Government will incentivize the private developers/consortium of developers through a CAPEX Assistance for development of IT / ITES office spaces on co - working/ plug & play model / ready to move - in / bare shell spaces (on government or private land) . This will promote creation of modern infrastructure to support IT/ITES sector, reduce timeframe for grounding of investments and promote employment in the sector . Such developer/consortium of developers shall have to register themselves with the nodal agency for claiming assistance under this model .
i. All eligible developers will be eligible for CAPEX assistance as follows:
a. 25 % capital assistance on GFCI in 5 years
1) With a minimum 2 Lakh Sq.Ft. built up
2) Maximum ceiling of 25 Cr at a single location
3) Capex support (of 25%) will be given to first 5 IT /ITES parks in any Category A city
b. 15% capital assistance on GFCI in 5 years
1) In city planning area of Category A districts : Minimum 50,000 Sq.Ft. saleable / leasable built - up area in case of private land and 25,000 Sq.Ft. saleable/ leasable built - up area in case of development on Government land.
2) In city planning area of Category B districts : Minimum 25,000 Sq.Ft. saleable / leasable built -up area .
3) Maximum ceiling of 10 Cr at a single location .
ii . Building permission and ground breaking to be done within one year from the date of in-principle approval accorded by the nodal agency.
iii . IT ITeS Spaces means area / site newly developed/constructed which provides ready to use office spaces /plug and play spaces on lease / sale basis to IT / ITES units .
iv. Of the total built- up area , 80% of the saleable/leasable built- up area must be allocated to IT / ITeS units and remaining 20% built - up area may be utilized for any other activities .
V. Expenditure incurred towards the development of new building shall be capped at , for plug and play spaces ₹ 3,000/Sq.Ft . and bare shell spaces 2,000/ Sq.Ft . or actual whichever is lower , of the built - up area.
vi . Disbursement of CAPEX assistance will be based on stages of construction and occupancy.
I Instalment 50% construction and 20 % occupancy of IT/ ITeS units
II Instalment 70% construction and 40% occupancy of IT/ ITeS units
III Instalment 90% construction and 60 % occupancy of IT/ ITeS units 7715
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भाग 1 ]
IV Instalment units 100% construction with minimum 60% occupancy of IT/ITES
80% occupancy of IT /ITeS V Instalment
vii . Sale / lease will be given only to IT / ITeS units registered with the nodal agency of Department of Science and Technology .
viii . IT ITeS units occupying office spaces within such facilities can only claim support under Rental Assistance Model and additional assistances except reimbursement of Stamp Duty and Registration Charges.
ix. The developer can claim reimbursement of stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development agencies of Govt . of M.P. Χ. Government will facilitate in getting permissions and clearances from various departments for setting up the IT/ITES Spaces .
xi . Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) here may include:
For Bare Shell infrastructure: investment made by the developer towards building construction, electrical installations , fittings, all civil works , expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant ( excluding investment made in land and dwelling units , landscaping, interior works etc. ).
For Plug & Play (ready to move - in ) infrastructure: investment made by the developer towards building construction, interior work, electrical installations , furniture & fittings , all civil works , expenditure on renewable energy , expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units , landscaping etc.).
10. ASSISTANCES / INCENTIVES ( ESDM)
10.1 Assistance for ESDM Units
The unit ( s) operating in ESDM sector including standalone R&D , Testing and Design labs in M.P. will be eligible to claim CAPEX Assistance.
10.1.1 CAPEX Assistance
i. The eligible units will be entitled to CAPEX Assistance of 40% on Gross Fixed Capital Investment ( GFCI ) . Additional assistance of 2 % for unit/ s set up by women entrepreneur(s).
ii . CAPEX assistance will be disbursed in equal yearly instalments based on GFCI as follows:
-in4 years
a. For GFCI up to 10 crores
- in 5 years
b. For GFCI > 10 crores up to 50 crores
c . For GFCI > 50 crores - in 7 years [ भाग 1
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iii . The maximum assistance amount that can be reimbursed to an eligible unit will be 150 Crores .
iv. Expenditure incurred towards the construction/development of the new building shall be capped at 2,000/ Sq . Ft . or actual , whichever is lower of the built- up area.
The assistance instalments shall be disbursed, subject to the continuation of production/rendering services in eligible sectors . V.
vi . CAPEX assistance on the building construction/development undertaken on land will be subject to a maximum of 80% of the total built- up area constructed/developed for core activities (commercial and non - ESDM activities excluded).
vii . Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) here means , an investment made by the unit in Plant & Machinery (viz . imported/ indigenous/other machinery ) , electrical installations , office equipment , expenditure on transportation of machinery , furniture & fittings , building & shed construction, all civil works , expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant , expenditure on R& D (excluding investment made in land and dwelling units, site development, landscaping , vehicles ) . Expenditure made on imported second -hand machinery and expenditure on transportation of such machinery shall be considered eligible in GFCI .
10.1.2 Interest Assistance
i. Interest assistance of 6 % on the interest recovered or the actual rate (whichever is lower) charged by the lender on term loan for eligible components of GFCI .
ii. The maximum amount that can be reimbursed to an eligible unit would be ₹ 10 Crores in 5 years (without any ceiling on annual assistance ) . The assistance under this section can be given for five ( 5) years from the date of payment of first instalment of loan. However , disbursement will start only after the start of commercial operations .
iii. Term loan means loan sanctioned by financial institutions /banks , acquired by the unit for creation of fixed assets , excluding working capital term loan and CC/OD limits .
10.1.3 Marketing Assistance
i. All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred for participating in designated National /International Exhibitions /Events etc. subject to a maximum limit of 2 Lakh for international and 1 Lakh for national events .
ii . This incentive shall be available to units once in a financial year for 3 years from the date of start of commercial operations .
10.1.4 Assistance for Testing & Calibration & Certification
The eligible unit will be able to avail this assistance (on an annual basis ) in first three years . Assistance for ISO certification can be availed only once .
Maximum Amount
Eligibility 7717
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10 Lakhs
$50% of the cost (For testing and calibration in labs situated in M.P. )
5 Lakh
25% of the cost (For testing and calibration in labs situated outside M.P. )
1 Lakh
50% of the cost for ISO Certification
10.1.5 Assistance for filing of Patents
To promote Research and Development activities in the state , assistance for acquiring patents , subject to a limit of 5 lakhs per patent for domestic patents and 10 lakhs for international patents , or the actual cost incurred whichever is lower , shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit having its operative Unit/office in M.P.
10.1.6 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges
Eligible unit (s ) will be reimbursed 100% stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt . of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations .
10.1.7 Power Tariff Rebate
Power Tariff Rebate as defined under Aggregate Revenue requirement & retail supply tariff order issued by MP Electricity Regulatory Commission from time to time for ESDM sector .
10.1.8 Non- fiscal assistance
The following exemptions under the relevant Acts will apply to the eligible units:
i. Exemptions under Shops and Establishments Act :
Establishments are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 .
Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women worker's security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 .
ii . Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop- floor during night shift subjectto the conditions as specified under the Factories Act , 1948 and as per the notification issued.
iii . Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labour laws as per the notification issued by the labour department dated 24/06/2016 .
iv. Establishments are exempted from inspections under below specified Acts and rules framed there under , barring inspections arising out of specific complaints . Under [ भाग 1
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this provision , units shall be eligible for inspection only once in every 5 years under the following acts:
Minimum Wages Act 1948
Contract Labour ( Regulation and Abolition) Act, 1970
MP Shop & Establishment Act, 1958
Payment of Bonus Act, 1965
Equal Remuneration Act , 1976
Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986
Building and Construction Cess Act, 1996
Maternity Benefit Act , 1961
Payment of Gratuity Act, 1972
10.2 CAPEX Assistance for ESDM Developers
State Government will incentivize the developers / consortium of developers on capital expenditure incurred on development of plug & play / ready to move factory sheds/vertical factories by private developers (on government or private land) . This will help in the creation of infrastructure to support Electronics manufacturing and reduce the timeframe for implementation of project .
i. All eligible developers creating Ready Built Factory Sheds will be eligible for CAPEX assistance as follows:
a. In the case of Ready Built Factory Sheds without Common Facility CAPEX supports 15% of eligible GFCI capped @ 1,500 per Sq.Ft. subject to a maximum ceiling of 5 crores at a single location .
b. In case of Ready Built Factory Sheds with Common Facility CAPEX support 25% of eligible GFCI capped @ 2,000 per Sq.Ft. subject to a maximum ceiling of 25 crores at a single location.
ii . ESDM ready- to- use factory sheds means area/site developed during the operative period of this policy which provides Ready Built Factory Sheds / plug and play spaces on lease / sale basis for ESDM units ,
a. With a minimum 25,000 Sq.Ft. built up area without CFC
b. With a minimum 50,000 Sq.Ft. built up area with CFC
iii . Building permission and ground breaking to be done within one year from the date ofin-principle approval accorded by the nodal agency .
iv. Out of the total built - up area , minimum of 80% of the saleable /leasable built -up area must be allocated to ESDM units and remaining 20 % of built-up area may be utilized for any other allied activities .
V. Disbursement of CAPEX assistance will be in 5 equal installments . Disbursement of CAPEX assistance will be based on stages of construction and occupancy .
7719
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
I Instalment 50% construction and 20 % occupancy of ESDM units
II Instalment 70% construction and 40% occupancy of ESDM units
III Instalment 90% construction and 60 % occupancy of ESDM units
IV Instalment units 100% construction with minimum 60% occupancy of ESDM
V Instalment 80% occupancy of ESDM units
vi . Sale / lease will be done only for ESDM units registered with the nodal agency of Department of Science and Technology by the developer .
vii . ESDM units occupying Ready Built Factory Sheds can claim all assistances mentioned under this policy
viii . Developer can claim reimbursement of stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science &Technology and other development authorities ofGovt. ofM.P.
ix. Government will facilitate in getting permissions , clearances from various departments for setting up of Ready Built Factory Sheds .
Χ. Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) here may include:
1. Ready Built Factory Sheds without Common Facility : investment made by the developer towards building construction, interior work, electrical installations , fittings , all civil works , expenditure on renewable energy , expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in any machinery , land and dwelling units, landscaping etc.).
2. Ready Built Factory Sheds with Common Facility: investment made by the developer towards building construction, interior work, electrical installations , furniture & fittings , all civil works , expenditure on setting-up test labs / calibration centre and its machinery , expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units , landscaping etc.) .
11. ASSISTANCE TO DATA CENTRE UNITS AND EDGE DATA CENTRES
Data Center Units : Assistance will be available to data centers established in the state of Madhya Pradesh in Category A districts with more than 5MW capacity in a centralized location . Data Centre must propose to bring in active IT components of data centre and co- hosting; merely cooling and providing other data centres facilities etc. does not qualify for claiming assistance .
Edge Data Centers : Benefits will also be applicable on edge data centers with a minimum 50 KW and a maximum 1 MW capacity established at edge locations , provided minimum 50 edge data centers are proposed to be set up in Madhya Pradesh in a single proposal .
[ भाग 1 7720
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
11.1 CAPEX Assistance
i. The first five ( 5) anchor data centres (other than edge data centres ) with a Minimum GFCI of 500 Crores starting their operations in Madhya Pradesh will be eligible for CAPEX assistance @ 25% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI) . The maximum amount of 125 Crores can be reimbursed to each anchor data centre .
ii. The edge data centre and data centre units coming after the first five (5) data centres will be entitled to CAPEX Assistance of 15% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI ). The maximum amount of ₹ 50 Crores canbe reimbursed to each data centre .
GFCI for data centres may include Building , IT/Non - IT components excluding investment made in land .
iv. This assistance will be disbursed in 5 ( five) equal yearly instalments .
11.2 Power Tariff Reimbursement
Power Tariff reimbursement of 2 per unit for the first five (5 ) data centres ( with Min 5 MW capacity ) and 1 per unit for others , for 5 years .
11.3 Electricity Duty Reimbursement
Units having new High Tension (HT) connection in the State shall be reimbursed 100% electricity duty as below:
i. 33 KV connection for 3 years
ii. 132KV connection for 5 years
iii. 220 KV connection for 7 years
11.4Transmission and Wheeling Charges Reimbursement
50% reimbursement on intra state sale of power shall be provided for a period of 5 years from the date of start of commercial operations of the data centre transmission and wheeling charges to data centre units for 5 years .
11.5Dual Power Grid availability
Dual-grid lines power supply shall be made available on demand at applicable charges .
11.6Renewable Energy under Open Access System
Open access shall be permitted for data centre / edge data centre units who starts their operations during the policy period to purchase power at competitive rates in the open market . Open access shall be permitted as per applicable regulations issued by M.P. Electricity Regulatory Commission under the Electricity Act 2003 .
11.7 Assistance for filing of Patents
To promote Research and Development activities in the state , an assistance for acquiring patent , subject to a limit of 5 lakhs per patent for domestic patents and 10 lakhs for international patents , or the actual cost incurred whichever is lower , shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit having its operative Unit /office in M.P.
7721 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
11.8 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges
Eligible unit (s ) will be reimbursed 100% stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt . of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations .
11.9 Quality Certification Assistance
The eligible units will be able to avail this assistance only once , for a single type /kind of certification as follows :
Maximum Amount
Eligibility
Type of Assistances
6 Lakhs
50% of the cost
Quality Certification
10 lakhs
50% of the cost
Uptime Tier 3/4 Certification
11.10Non -Fiscal Measures to Data Centres
i. Installation of chillers on the rooftop without inclusion in FAR but subject to safety & clearance of Airport Authority .
ii. For data centre units established in an area of any development authority of Government of Madhya Pradesh 24X7 uninterrupted water supply will be ensured.
Data Centre would be classified as essential service under Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vighghinnata Nivaran Adhiniyam , 1979 (ESMA).
iv. As per circulars and notifications issued from time to time by Ministry of Finance , Government of India Infrastructure Status will be provided to the Data Centre Sector at par with other sectors to avail long - term credit from lenders at easier terms .
12. LAND RELATED BENEFITS
12.1 Land Allotment
Government would earmark developed and raw land for establishment of IT/ ITeS/ ESDM/ Data Centre units . This land would be made available to eligible units including Developers who are willing to set up IT / ITES / ESDM/ Data Centre units or Plug & Play infrastructure .
12.2Applicability of Land related benefits
All the Land related provisions/benefits under this policy will apply to the land parcels leased by Nodal agency appointed by Science and Technology Department , Govt . of M.P.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7722
12.3 Rebate in Cost of Land
i. Government land will be allotted to eligible units and Developers at a premium calculated after applying a rebate on the cost of land on prevailing Collector Guideline value .
ii . The Collector Guideline for the land of that area would be taken as the cost of land of un- irrigated agricultural land.
Development charges would be levied separately if the land has been developed by Government of Madhya Pradesh or its Agencies/ Authorities and will be determined as per the rules framed by the authority/agency that has incurred the development cost.
iv. The rebate on the collector guideline value will be as per the area as mentioned below:
Up to 0.5 acre
>0.5 acre up to 1 acre
> 1 acre up to 5 acres
> 5 acres
75%
60%
50%
25%
V. Built up area use on land allocated by nodal agency will be as follows:
Type of Land
Type of Units
For Land Allottedby Nodal Agency
Built-up area useuse (%) 6
Other Activities *
Core Activities
20
80
Developed
Raw
For IT/ ITES/ ESDM Units in Parks of MPSEDC
For Data Centre
20
80
100
Developed /Raw
20
80
Developed /Raw
For Developers - IT/ITES /ESDM
40
60
Developed/Raw
For Developers in ITIA
*Other activities: Food Courts , Hospitals , shopping malls , Residential Complex , Schools , Star Hotels , and other entertainment facilities.
vi . To claim incentives under this policy , IT/ ITES /ESDM / Data Centre Units who have been allotted land in IT Parks of Nodal Agency, would be required to construct minimum 50 % (for IT/ITES /Data Centre ) and minimum 40% ( for ESDM) of the total built-up area that can be constructed on the said land as per the permitted FAR ofthe development plan of that area .
12.4 Lease rent
Lease rent will be charged at the rate of 2% per year of the actual lease premium payable to the allottee .
7723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
12.5 Term of lease
Land would be allotted on a lease for 99 years with the provision for renewal .
12.6 Procedure for allotment of land
Department of Science & Technology , Government of Madhya Pradesh through its nodal agency will make the information available ; regarding land availability for allotment to the public by various means including , hosting of information on its website , periodic notification in newspapers etc.
i. Land allotment will be done through open tender / auction.
ii. For Mega Projects and data centres for land allotment proposal may be placed through "Cabinet Committee for Investment Promotion " (CCIP).
12.7 Floor Area Ratio ( FAR)
Eligible units and the Developers in IT Parks of Department of Science and Technology , Govt . of M.P. will be eligible to avail an FAR as per development plan of that area.
12.8Sub - lease
Allottees will be permitted to sub - lease the built- up area constructed on the allotted land for activities permitted as per the Lease deed.
12.9 Change in Purpose
Units will be allowed to change the purpose for which land has been allotted to them which shall not go beyond the scope of this policy and with prior permission of the nodal agency . Change in purpose will be allowed only once to the unit during the tenure of the lease deed executed and applicable for the units who have not constructed and started their operations on the allotted land . This change in purpose will not be applicable for land parcels which have been earmarked for Electronic Manufacturing Clusters .
12.10 Mortgage
The units would be permitted to mortgage the land for securing the term loan to be acquired for construction of the premises on the land allotted or for creation of fixed assets .
12.11 General Condition for Land of Other Development Authorities
For land allotted by other Development agencies of Government of M.P. to IT/ ITES /ESDM Units , the cost of land , land use and other terms and conditions viz . lease rent term of lease development charges etc. will be governed by their rules .
13. IT INVESTMENT AREA
i. Acontiguous area of private ownership of more than 5 acres will be considered as an IT Investment Area, provided the developer has registered itself with the nodal agency appointed by Department of Science and Technology, Govt . of M.P.
Capital ANNATH BALO
Officer on Special Duty ii. Minimum Built up area should be 4 lakh sq . Ft . and Minimum investment to be 120 Crores .
7724
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
[ भाग 1
The minimum area under IT /ITeS /ESDM activity in an IT Investment Area shall be 60% of the built - up area, Subject to the conditions specified in the rules .
iv. GFCI as defined for IT / ITeS developers/ units , as applicable .
v. For Government Agencies/Corporations/Board/ Development Authorities of Government M.P. , an area under their ownership and developed can be notified as an IT Investment Arca, provided the Government Agency/ Corporation/Board/Development Authority has total built up of minimum 2 lakh Sq.Ft. area out of which minimum 60 % of built - up should be leased/sold/ rented to IT/ ITES Units except Data Centre units .
14. MEGA PROJECTS
Projects may be covered under Mega Projects as follows :
Investment proposal of more than 200 crores for IT/ITES
Investment proposal of more than 300 crores for ESDM
Investment proposal of more than 500 crores for Data Centres
Or
IT /ITES /BPO unit generating minimum direct employment of 2,000 employees ' will be considered as mega projects .
An enhanced tailor -made incentive scheme may be taken up with the approval of Cabinet Committee for Investment Promotion (CCIP) on case- to- case basis , if the unit requires assistances /benefits which are not specified in the policy .
15 . EXPANSION & DIVERSIFICATION
i. IT /ITES/ESDM/Data Centre Units which have constructed their premises earlier and now planned to undertake expansion should invest minimum 30% of existing investment to claim assistance for expansion under the policy.
ii. IT /ITES /ESDM/Data Centre Units which are on rental or owned pre - constructed premises and have expanded can claim assistance as new units provided expansion should be of minimum 30% of the existing area . In case if a rental unit shifts to another place , then new rental space should be more than minimum 30 % the existing area to qualify for expansion.
The quantum of assistance to units undertaking expansion shall be at par with new standalone units .
iv. Expansion means existing company / proprietor / partnership firm / company who already have their operations in M.P. and have taken benefits/assistance under any of the earlier IT policies and have now expanded at other locations , within or outside the city .
16. APPEAL
Principal Secretary/Secretary , Government of Madhya Pradesh, Department of Science and Technology will be the appellate authority in all matters relatedIto thisBNATH BALODIA भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7725
17. GENERAL CONDITIONS
i. Unit(s ) can apply for any of the above fiscal assistances only after the start of commercial operations.
ii. All/any such unit( s) developed/ housed on Government or Private land in Madhya Pradesh can avail benefits under this policy .
Units will be eligible for assistance for a maximum period of 5 years from the date of its start of its commercial operation except where period on assistance is expressed specifically in the policy .
iv. Categorisation of districts for claiming assistances:
a. Category A districts : Bhopal , Indore , Jabalpur , Gwalior and Ujjain
b . Category Bdistricts : Sagar, Chhindwara, Satna, Raisen , Vidisha , Dhar , Dewas . CCIP can add, delete and modify districts in Category B.
V. Nodal Agency will perform all the calculations , approval and disbursement of all the benefits/ assistance to the eligible units under this policy .
vi . The Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh will :
a. Formulate rules , implementation guidelines for the policy .
b. Issue directions and guidelines to enable ease of implementation, interpretation of the rules etc.
Department of Science & Technology reserves the right to add or amend the nodal agency/ agencies . vii .
viii . In case of interpretation of the rules/provisions of this policy , decision/ interpretation/clarification by the Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh shall be considered as final and binding . the
ix. Inthe event of any dispute , the courts of Madhya Pradesh will have the jurisdiction .
X. Applicability of the Policy:
a) All such units who have applied/availing any of the assistances under earlier policies would continueto be covered as per the provisions of the erstwhile policy ( ies ) and would be ineligible for benefits under this Policy .
b) Units which have been allotted land/executed lease deed in IT parks of nodal agency under earlier policy( ies) and have not taken any benefit (except reimbursement of stamp duty and registration charges ) can opt and inform for taking financial assistances under earlier policy of 2016 or this policy , within 3 months from the date of notification of this policy. In case the unit has not opted they will be covered under this policy . Option once selected will not be changed later on . Land related benefits viz . built - up area use , % of construction to be completed for claiming assistance etc. will also to be complied with as per the new policy if the unit opts for new policy .
c) All units who were eligible to apply under MP IT, ITeS and ESDM Investment Promotion Policy, 2016 , whose commercial operations have commenced 6 months prior to the notification of this policy and have not applied for any benefits under any previous 7726
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
policy (ies) , can opt for incentives under this policy within 6 months from the date of notification of this policy .
d) Units whose commercial operations have commenced after notification of this policy will be eligible to avail benefits under this Policy.
e) The amount of total assistance provided to unit shall not exceed the total eligible GFCI .
f) If there are two investment policies of different departments of the State Government providing similar incentive/benefits , units shall be eligible for claiming incentive/benefits from one policy only.
18. ABBREVIATIONS :
Abbreviation Description
AVGC
Animation, Visual Effects , Gaming and Comic
BPM
Business Process Management
ΒΡΟ
Business Process Outsourcing
CAPEX
CapitalExpenditure
CC/OD
Cash Credit/Overdraft
CCIP
Cabinet Committee on Investment Promotion
CFC
Common Facility Centre
EMS
Electronic Manufacturing Services
EPF
Employees Provident Fund
ESDM
Electronics System Design Manufacturing
ESMA
Essential Services Maintenance Act
FAR
Floor Area Ratio
GFCI
Gross Fixed Capital Investment
GIS
Geographic Information System
IC
Integrated Circuits
IOT
Internet of Things
IT
Information Technology
ITeS
Information Technology enabled Services
ΚΡΟ
Knowledge Process Outsourcing
MP
Madhya Pradesh
MPIDC
Madhya Pradesh Industrial Development Corporation
MPSEDC
Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation
NPE
National Policy on Electronics
PCB
Printed Circuit Board
R& D
Research and Development 7727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023
क्रमांक /1974 / आर-1629884 / 2023 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 21 ° 52′16.00 " से 21 °52′52.00 " उत्तर अक्षांश तथा 76°18′47. 09 " से 76° 19′07.00 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- खण्डवा
तहसील - जुन्नारदेव
वन परिक्षेत्र खण्डवा सामान्य वनमण्डल खण्डवा सामान्य
वनखण्ड की सीमाएँ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
भूमि का वर्तमान
क्र.
मद
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर)
40.00
1
मोघट शासकीय भूमि 291 भाग
मोघट 'अ'
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 3 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 291 की शेष भूमि ।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 291 की शेष भूमि ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 8 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 291 की शेष भूमि ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 10 एवं 1 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 291 की शेष भूमि के बाद
नागचुन-टिटगांव मार्ग ।
40.00
योग [भाग 1 7728
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6 - MPR003 / 2023 - BHO दिनांक 20.07.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड भोपाल की स्वीकृत परियोजना सक्तापुर सबस्टेशन एवं रोड निर्माण में प्रभावित 36.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 40.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 40.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला - खण्डवा के आदेश क्रमांक / 50- अ-59 / 2022-23 खण्डवा, दिनांक 05.12. 2022 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2023
क्र.- 1974- आर- 1629884-2023-10- तीन. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक - 1974 - आर- 1629884-2023-10 - तीन, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
7729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
Bhopal , Dated 5th October 2023
No./1974/1629884/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22°14'53.95 " to 22° 15'05.67 " North Latitude and 78° 19'41.17 " to 78 ° 19'57.82 " EastLongitude .
SCHEDULE
District - Khandwa
Forest Division - Khandwa (G)
Details of Land Included S.
Tahsil - Khandwa
Forest Range - Khandwa
Forest Block Bouderies
Khasra No.
Present head of land
Name of Village
No Name of the Forest Block.
Area (Hectare)
North
40.00
291 Part
1 Moghat (A) Moghat Government Land
Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 3 of Protected Forest Block and Remaining land of Khasra No. 291
East- Artificial Forest boundary from pillar Number 3 to 4 of Protected Forest Block and Remaining land of Khasra No. 291
South Artificial Forest boundary from pillar Number 4 to 8 of Protected Forest Block and Remaining land of Khasra No. 291
West
40.00
Total
Artificial Forest boundary from pillar Number 8 to 10 and 1 , of Protected Forest Block and Remaining land of Khasra No. 291 Nagchun -Titgaon Road.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7730
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6- MPR003 /2023 - BHO dated 20.07.2023 and in lieu of 36.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Saktapur Unit , Substation and Road Project of Rewa Ultra Mega Solar Limited Bhopal , the above mentioned Non Forest Land 40.00 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 50 - A- 59 / 2022-23 Khandwa dated 05-12-2022 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons . - Nil
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report ofTehsildar Khandwa are as under : -
1. Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK KUMAR, Addl . Secy.
7731
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग ) , डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी
डिण्डौरी , दिनांक 14 सितम्बर 2023 क्र. 1726-सहा. आयु. वन अधि.-2023
मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 23-2/2021/25-3/384 भोपाल दिनांक 22.04.2022 एवं ज्ञापन क्र. एफ 23-2/2021/25-3/484 भोपाल दिनांक 26.05.2022 द्वारा जारी निर्देश के तारतम्य में मंत्री परिषद आदेश आईटम क्रमांक 15 दिनांक 04 मई 2022 द्वारा किये गये अनु समर्थन के परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी ( वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1 ) (ज) के प्रावधान अंतर्गत प्रदेश के 827 वनग्रामों (वर्तमान में वन विभाग के प्रबंधन एवं नियंत्रणाधीन) को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया हैं तथा पत्र क्रमांक/ 767/ एफ-23-2/2022/25-3/ भोपाल दिनांक 25.08.2022 द्वारा निर्धारित समयसारणी जिसमें से 86 वनग्राम डिडौंरी जिले के सम्मिलितहै ।
उपरोक्त प्राप्त निर्देशों के परिपालन में वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण की गई । उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा के परीक्षण उपरांत दिनांक 15.11.2022 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा डिण्डौरी जिले के निम्नांकित वनग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग ) जिला डिण्डौरी के पत्र क्रमांक/3478/सहा. आयु./वन अधि./ 2022 डिण्डौरी दिनांक 18.11.22 के द्वारा 82 वनग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन करने की अधिसूचना जारी की गई, तथा पत्र क्रमांक/282/ सहा .आयु./वन अधि. /2023 डिण्डौरी दिनांक 24.04.23 के द्वारा 03 वनग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन करने की अधिसूचना जारी की गई है।
वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमंडल डिण्डौरी के पत्र क्रमांक/मा.चि./3600 दिनांक 07.06.23 के अनुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन भू-अभिलेख ) सतपुडा भवन मध्यप्रदेश भोपाल के पत्रक्रमांक/वन ग्राम/ 2023/664 भोपाल दिनांक 19.05.2023द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जारी की गई अधिसूचना प्रारूप के कॉलम क्रमांक 10 ,11 एवं 12 में अंकित शब्दावली में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है ।
7732
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
2
35
101
5
131
2
2
वनाधिकार पट्टेदारों कीसंख्या
77
44
550
795
92
86
285 1114
342
ग्रामकी कुल जनसंख्या
743
384
पश्यिम
15
569
605
610
आर.एफ.589
आर.एफ.568
राजस्वक्षेत्र वनग्रामलमोटा
आर.एफ.606,
आर.एफ.580. 584
आर.एफ609,
वनग्रामरजनी सरई
आर.एफ.एफ.622,
आर.भार.एफ.587 एवंवनग्राम रजनीसरई
बुडनेरनदीएवं राजस्वक्षेत्र
आरएफ582, 578
14
वनग्राम सिलपिड़ी
वनग्राम धुरकुटा
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ. 619,621
आर.एफ.579
आर.एफ 602,604
आर.एफ.
आर.एफ. 568,569
वनग्रामढाबा
आर.एफ.568
आर.एफ 581,583
आर.एफ. 437,441
579,580,
आरएफ.592आर.एफ.583
दक्षिण
13
594
584
आर.एफ.622
आर.एफ.589
आर.एफ.618
आर.एफ.578
आर.एफ.600,
आर.एफ.588,
वनग्रामझामुल
नदीसीमा
आरएफ.590
आर.एफ.625
वनग्रामरजनजनी सरई
वनग्रामअजगर
छत्तीसगढ़सीमा एवंराजस्वक्षेत्र
उत्तर
12
439
आर.एफ.623
आर.एफ.572
आरएफ.622
आर.एफ.566
वनग्रामढाबा
आरएफ,604
आरएफ.579
आर.एफ.586588
आरएफ,569एवं वनग्रा नग्रामअजरजिगर
आर.एफ.608,609
वनग्रामकोराजस्वग्राममेंससंपरिवर्तननहोनेकीकार्यवाहीकीबर्तुदिकसीमाएँ
आर.एफ. 614 राजस्वसी सीमा
वनग्रामगौराकन्हारी एवंराजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्र,आर.एफ.
11
मंत्रालय
अधिनियम
एफ23-2/20
म.प्र.शासन जनजातीय कार्यविभाग
भोपालका संयुक्त(प्रमुख सचिववन
प्रमुखसचिव
राजस्वएवं
प्रमुखसचिव
जनजातीय
कार्यविभाग) कापत्रक्र.
वनग्रामको राजस्वग्राम मेंसंपरिवर्तन कीकार्यवाही होनेकेकारण
अन्य परम्परागत वननिवासी
वनग्रामोंका 2006अंतर्गत
अप्रैल2022 केअनुसरण
21/25-3/ 84,भोपाल दिनांक22
मेंअनुसूचित जातिएवं
राजस्वग्रामों मेंसपरिवर्तन केकारण
(वनअधिकारों कीमान्यता)
10
68.140
167.940
579.270
209.590
384.920
374.890
409.270
306.680
439.230
488.280
548.600
412.860
समनापुर
বনস্থানকা क्षेत्रफल(हे. 4)जोराजस्व ग्रामकेरूपमें संपरिवर्तननहोगा
180
0.220
344.620291.07 070
9
622.61610
403.920920
396.180
582.610
428.490 498.640
424.960
239.19.160
314.000
वनग्रामका भौगो गोलिक रकबा
649.621.620
261180
विकासखण्ड-
8
धुरकुटा
अजगर
कांदावानी
लमोठा जीलंग बंजरा
रंजरा
फिटारी
झमुल
हल्दीकरेली
रजनीसरई
वनग्रामकानाम
गौरा-कन्हारी
5718
625B 6058
6038
5768,
438b,
5778,55788
5658,55668,
5908,5708
वनকলक्रमांक
6188,6198, 6218
5798,585818, 5838,5584B
5858,58 5868, 6008,5 5938
5728,573 5738, 5748,5758
5678,5685688,
6220,6238,6248
वनखंडकानाम
डी-12ढाबा
डी-12ढाबा
डी-12ढाबा
डी-12 ढाबा
डी-12ढावा
के-2बिजौरी
डी-12 ढाबा
डी-12 ढाबा
डी-12ढाबा
डी-10बुल्का त्यापानी
डी-1-12ढाबा, बा,के-2 बिजौरजौरी
डी-12बाबा, डी-10बुल्य बुल्कापानी
डी-12ढाबा,के-2 बिजौरी
घुरकुटा
अजगर
अजगर
बजरा
कांदावानी
जीलंग
रंजरा कन्हारी
फिटारी
हल्दीकरेली
आमुल
रजनीसरई
कन्हम्हारी
वनपरिसरका
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
उत्तरसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
वनपरिक्षेत्रकानाम
डिडौरी
बनमण्डल कानाम
क्र.तहसील कानाम
1डिण्डौरीडिडौरी
4डिण्डौरी
3डिण्डौरीडिडारी
2डिण्डौरीडिडौरीदक्षिणसमनापुर
5डिण्डौरीडिडौरी
7डिण्डौरीडिडॉरी
6डिण्डौरीडिडॉरी
8डिण्डौरीडिडौरी
11डिण्डौरीडिडौरी
9डिण्डौरीडिडौरी
10डिण्डौरीडिडौरी
12डिण्डौरीडिडीरी
13डिण्डौरीडिडीरी 7733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
199
1197
306
354
602
15
687
आर.एफ.355
आर.एफ.845, 84
आर.एफ.671,
राजस्वक्षेत्रएवं ग्रामखामा राजस्वसीमा
6
52
45
470
आर.एफ.674, 684
आर.एफ.687. 688
राजस्वक्षेत्रएवं633 आरएफ.665
725एवंग्राम जुगदेई
आरए र.एफ.722, आरएफ.401, ओ-1549,1538
14
363
डोगरीटोला
आर.एफ.498
आर.एफ.729
आर.एफ.669
आर.एफ.389
आर.एफ.399
राजस्वक्षेत्र ग्राम
आरएफ. 360,362,
आर.एफ.679 एवंवनग्राम बर्थना
राजस्व जस्वक्षेत्रएवं242 नगर.एफ.883 आर. राजस्व स्वक्षेत्र ग्रामभितभिलकीगांव
684
676
एव छत्तीसगढ़ सीमा
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ. 695,693
आरएफ. 670,673, 669
13
आर.एफ. 678,688.
आर.एफ.882
675
आर.एफ.500
आर.एफ.381, 364
आर.एफ.670
आर.एफ.388
आर.एफ.405
आर.एफ.644, 647
आर.एफ.672,
आर.एफ.725, 723,729,722, 739
12
राजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्र
आर.एपएफ.698
आरएफ,337,381
आर.एफ.493495
राजस्वक्षेत्र,ग्राम बनरास
आर.एफ.727,731731, 740,738. 739 688
वनग्राम लदरादादर
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.678आर.एक67.
आर.एफ.690,
राजस्वक्षेत्र,ग्राम चकरारटोला
आर.एफएफ.685
आर.एफ.686,695
आर.एफ.674,675
वनग्रामग्रामचकरारएवं आर.एफ.671
11
10
354.720 160.340
169.410 468.720 362.070 वनग्रामपण्डरीपानी एवंआर.एफ.683
वनग्रामपण्डरीपानी एवंआर.एफएफ,662
267.630
करंजिया
9
169.410
345.730308.360
268.250
236.070226.410
205.940
166.510
294.820
216.420
290.520
373.510
विकासखण्ड-
पानी
8
सरई
पौड़ी
चकरार 321.670 243.120
263.430250.050
165.700145.580
कैस्ट्राबहरा
ठाड़फ्थरा
जामपान
सिमरसमरधा
बीतलवेहबेहरा
ददर दरगांव (कुटेली)481.670
7
400
6458,646
3576,361b, 362b,363b, 364b
6688,698C
491,1,4938, 4948,5008
7228,7268, 7298,7308, 7388,7398
6708,6648, लदरादादर कान्दाटोला216.420
त्रिछुला
`पण्डरीपानी
6848
5640
6818
688C 6838
6678,6718, 6728,6738, 674C,675C,
387, 389b,390, 391b
डी-6लयेदा
K-3उदौर
डी-8लबेदा
K-1धनौली
K-3उद्धौर
K-4खन्नात
D-12बावा
6 डी-11ढोलमी मोजा
5
सिमरधा
रसोई
ददरगांव
चकरार
चकरार मानिकपुर
माधोपुर
पौर्ड
4
बजाग
उत्तरसमनापुर
पश्चिमकरंजिया
पश्चिमकरंजिया
पश्चिमकरंजिया उत्तर त्तरसमनापुर
उत्तरसमनापुर
6758,6768, 6778,6788
693B,686C,
6898,6908, 6918,6928,
K-3उद्धौर
K-3उद्धोर
K-3उद्धौर
K-3उद्धौर
K-3उन
पण्डरीपानी
बोयरहा
कांदाटोला
पण्डरीपानी पण्डरीपानी
पश्चिमकरंजिया
3
डिडारी
12
14डिण्डौरीडिंडौरी
19बजाग
16डिण्डौरीडिडौरी
17डिण्डौरीडिडारी
18बजागडिडौरी
20बजागडिडोरी
21बजागडिडौरी
15डिण्डौरीडिडौरी
पश्चिमकरंजिया
पश्चिमकरंजिया
पश्चिमकरंजिया
पश्चिमकरंजिया
पश्चिमकरजिया
डिडौरी
डिडौरी
डिडौरी
बजाग
बजाग
22बजागडिडीरी
23बजागडिडॉरी
24बजाग
26
25 [भाग 1 7734
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
33
62
55
2
532 196
35
771
554
767
679
1131
812
1711
201
544
251
695
812
791
आर.एफ.704
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.707,
816,796 आर.एफ.8
आर.एफ.698. 609
15 राजस्वक्षेत्रएवं आर.एफ.679
आर.एफ.685, एवंवनग्राम केन्द्रामेंहबेहरा
वनग्रामबावली
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.783.
आर.एफ.775
राजस्वक्षेत्रएवं पहाड़
राजस्वक्षेत्रएवं आर.एफ.718
राजस्वक्षेत्र ग्रामगोपालपुर
14
वनग्राम त्रिपुला
आर.एफ.719
आरएफ. 693,695
आर.एफ. 657,658
आर.एफ.700
आर.एफ. 817,818
al आरएएफ. 821,822
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ. 799,798
आर.एफ.706 एवंराजस्व क्षेत्र
आर.एफ. 767,765
आरएफ, 782,780, 779
आर.एफ. 832,830, 831
आर.एफ.778
13
694 685
659
आर.एफ.706
आर.एफ.698
आर.एफ.717,
आर.एफ.687,
आर.एफ.660,
राजस्वक्षेत्रएवं आर.एफ.680
वनग्राम जोगीग्वाराएवं आरएफ.810
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.781, 782
राजस्वक्षेत्र छत्तीसगढ़सीमा
वनग्राम
जोगीग्वाराएवं
आरएफएफ.806.
810,804
आर.एफ.826, 826
आरएफ. 789, 197
आरएफ.769, 772,773,756, 786
12
आर.एफ.678
आर.एफ.707
आर.एफ.686
आर.एफ.656
आर.एफ.699
आर.एर.एफ.801
आर.एफ.818एवं वनग्रामबावली
आर.एफ.855एवं राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.704एवं ग्रामखम्हारखुदरा
आर.एफ.808809
आर.एफ.836.837
आर.एफ.779,776
आर.एफ.783,785, 786,787
आरएफ.755एवं राजस्वक्षेत्र
11
010
260.880
10
421.120
82.770
95.550
265.13130
393.700
82.240
539.690
393.01
328.560 7088, 695B
970
9 295.380
254.980
491.240
95.190 280.170
657.510628.410
91.770
433.16160
400.97
124.74.710
835.320809.570
335.440
8
बर्थना उद्धौर बोयरहा
पाण्डपुर
लिम्हा बावली
दोमुहानी
जोगीग्वारा
बिजौरी चौरादादर546.510
दलदलकपोटी145.990139.380
जगतपुर
सोनती तीरथ
खारीपारीडीह
811B
8058
7778
7848
7648
6968,7058
8278
7 678C,6798, 6808
7088,6958
6858,6868,
6568,6578, 6588,6598
6978,69BB, 6998,7008
7948,7928
8008, 3008,8018, 7888
6
K-3उद्धौर
K-3उद्धोर
K-3उद्धौर
14.खन्नात
K-3उदौर
K-3उदीर
K-3उद दौर
K4-खन्नात
K4 4-खन्नात
K4-4खन्नात
K4. 4-खन्नात
K4-खन्नात
K4-खन्नात
K4-खन्नात
कांदाटोला
बोयरहा
बहादुर
पाण्डपुर
करंजिया
सेनगूड़ा
चौरादादर
सोनतीरथ खारीडीह दलदलकपोटी
जगतपुर
दक्षिणउद्धौर
दक्षिण सणउद्धौर
जोग जोगीग्वारा
4
पश्चिमकरंजिया
पश्चिमकरंजिया
पश्चिमकरंजिया
पश्चिमकरंजिया
पश्चिमकरंजिया
पूर्वकरंजिया
पूर्वकरंजिय
पूर्वकरंजिया
पश्चि श्चिमकरंजियजिया
पूर्वकरंजिया
पूर्वकरंजिरंजिया
पूर्वकरंजिया
पूर्वकरंजिया
पूर्वकरंजिया
3
डिडौरी
2
बजागडिडौरी
बजागडिडीरी
बजाग
बजागडिडौरी
वजागडिडौरी
1
27
29बजागडिडॉरी
2
28
30बजागडिडौरी
30
31बजागडिडौरी
32बजाग
34बजागडिडीरी
33बजागडिडॉरी
35बजागडिडॉरी
36
37बजागडिडीरी
39
38बजागडिडौरी
40 7735 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
13
55
20
20
51
105
241
332
357
1215
73 31
321 25:
1159
543
15
वनग्राम
राजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्र
जगतपुरएवं आर.एफ.830
ओ-1647. 1648एवंग्राम खन्नात
राजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्रएवं आर.एफ.224
आरएफ.190
आर.एफ.287 288
वनग्रामघुघरी
आर.एफ.281, 282,283
आर.एफ124
राजस्वक्षेत्रएवं ग्रामगोपालपुर
राजस्वक्षेत्रएवं मार्ग
आर.एफ.123 ओ-1330एवं
14
नर्मदानदी
राजस्वक्षेत्र, छत्तीसगढ़ सीमा
आर.एफ.227
आर.एफ.243
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.123
आर.एफ.122 आर.एफ.160
आर.एफ.
आर.एफ. 290,293
आरएफ.189
आर.एफ.255
आर.एफ.184
वनग्रामझरना
यनविकास निगमक्षेत्र
278,288एवं पी.डब्ल्यूडी. मार्ग
13
189
आर.एफ.830
आर.एफ.224
आरएफ.846, 847
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.124
आर.एफ.190,
आरएफ.122 आर.एफ.158
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.287
ग्रामगनवाही
आरएफ.147, 183
राजस्वक्षेत्रएवं
आर.एफ.284
वनविकास निगमक्षेत्रआर. एफ.255एवं राजस्वक्षेत्र
12
115
नर्मदानदी
आर.एफ.226
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.240
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.279
आर.एफ.280
आर.एफ.833,831, 832
आर.एफ.190,188
आर.एफ123,116 आरएफ160
आर.एफ.112,113,
राजस्वक्षेत्रएवंपी. डब्ल्यूडी.मार्ग
वनविकासनिगम क्षेत्रआर.एफ.252, 254
11
10 70.830 197.860
59.280
181.080
273.010
560.180
275.800
146.39 0 269.960
484.910
562.000
डिण्डौरी
735.800
अमरपुर
830
9
197.860
70.83
193.530
278.140 178.560 290.040
686.290
286.210 565.810
605.600
277.490261.940
762.460
विकासखण्ड-
विकासखण्ड-
B
कबीरचबूतरा पकरीसोढ़ा
उमरथा
टिकराभंवरखण्डी59.280
देवकरा
रानीबुढ़ार234.690179.420
सुरखी पटकुही कुदवारी राम्हेपुर
झरना
हथकटा
मीतपुरी
घुघरी
7
8318
8498
223
242
184B
1228
1148 182
286
289
285 256
1898,1908
1588,1598, 1608
6 K4-खन्नात
K4-खन्नात
5-10सुबखार
S-14नेवसा
5-8अझवार 5-6बरखेड़ा
S-10सुमखार
5-10सुबखार
S-11नवलपौड़ी
S-8अझवार
की-7धारपानी
डी-7चारपानी
डी-7चारपानी
की-7घारपानी
5
जगतपुर पकरीसोढ़ा
भंवरखण्डी
उमरधा
देवकरा
रानीबुढ़ार
सुरखी पटकुही
कुदवारी
हर्राटोला
राम्हेपुर अमरपुर
घुघरी घुघरी
डिण्डौरी डिण्डौरी
डिण्डौरी डिण्डौरी
शाहपुर
शाहपुर शाहपुर डिण्डौरी अमरपुर अमरपुर
अमरपुर अमरपुर
पूर्वकरंजिया
4 पूर्णकरंजिया
जिडौरी
डिडौरी
डिडौरी
बजाग
42बजाग
43डिण्डौरीडिडॉरी
44डिण्डौरीडिडौरी
14
45डिण्डौरीडिडौंरी
46डिण्डौरीडिडौरी
49डिण्डौरीडिडौरी
52डिण्डौरीडिडौरी
47डिण्डौरीडिडॉरी 48डिण्डौरीडिंडौरी
50डिण्डौरीडिडारी
51डिण्डौरी
54डिण्डौरीडिडौरी
53डिण्डौरीडिडारी 7736
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
[भाग 1
2
20
29
12
16
850
195 57
555
1121 1158
2505
1115
86
454
15
वनग्राम खुददुरपानी
वनग्राम सिलपिड़ी
राजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्रएवं ग्रामचंद्रा
राजस्वक्षेत्रएवं पी.डब्ल्यू.डी.मार्ग
राजस्वक्षेत्र
आरएफ,515
राजस्वसीमा
राजस्वक्षेत्रएवं ओ-1509
आर.एफ.598, 596
राजस्वसीमा एवंआर.एफ. 520
वनग्रामटिकरा महेशपुरी
आर.एफ.523 एवंराजस्वक्षेत्र
14
295
वनग्राम गोरखपुर-
आर.एफ.299
राजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.564
राजस्वएवं
राजस्वक्षेत्र एवंआर.एफ.
आरएफ.594
वनग्रामचाड़ा
राजस्वसीमा
आर.एफ481 एवंओ 1507,1598
आर.एफ.43
आर.एफ 528,529
आर.एफ. 527,529, 531
13
261
राजस्वक्षेत्र
आरएफ,295, 296
राजस्वक्षेत्र
506
524
वनग्रामतातर
आरएफ.263,
आर.एफ561
राजस्वक्षेत्र
वनग्राम घुण्डीसरई,आर. एफ.208,296
राजस्वसीमा
राजस्वसीमा
आर.एफ.45
आरएफ,507,
आर.एफ.522.
12
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.238
आर.एफ.293
आर.एफ.292,293
आर.एफ555
वनग्रामचाड़ा
वनग्रामखुददुरपानी
आर.एफ.537
आर.एफ.518,561
आर.एफ517एवं वनग्रामचाड़ा
आर.एफ.525,526
आरएफ466,468
आर.एफ46एवं राजस्वक्षेत्र
19
431.960 1106.630
428.130
731.170
बजाग
591.190
850.770
368.610
शहपुरा
9
526.080
531.950
425.020334.090
503.080418.210
392.260376.490
731.170 758.600
1599.1001562.930
850.770
विकासखण्ड-
410.200
385.360382.390
विकासखण्ड-
8
गोरखपुर
खुददुरपानी1242.460
उसरीघुण्डी ढोलबीजा415.150412.930
चन्द्रागढ़
चाड़ा तातर
तरच
सिलपिड़ी
खम्हेरा
शीतलपानी
छीरपानी
जल्दा-बौना
294
297
300
3378 2608
5160
458
5628,5631
5138,516 5168, 5178,5611 561B,
5130 5108,5130 5048,5058,
5188,5208, 5588,5598, 5608
4678,4688, 4118
4048,4668,
5278, 5298.
5308 308,5318, 5328 328,5338,
5678 510C,511, 511,512,
4978 078,4988,
5370 37C,4968,
5228,5248,
50685028 5028 5188,5218,
525B,58,5288, 5290
6 -7धारपानी
डी-धारपानी
डी-7धारपानी
K-2बिजौरी
डी-7चन्द्रारधन्द्रागढ़
डी-7डोलबीज बीजा
K-2 बिजौरी
K-2बिजौरी
K-2बिजौरी
K-2 -2बिजौरी
K-21 -2बिजौरी
SH-14अमेरा
D-6लवेदा,DP हडसिंगरीDP-75 पिपरिया, DP-76
5 मोहनझिर
पिपरिया
पिपरिया ढोलबीजा बिलगांव
अलपिड़ी
चाड़ा तातर
तरच बौना
खम्हे
शीतलपानी
छीरपानी
4
अमरपुर अमरपुर
अमरपुर
अमरपुर
अमरपुर
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग बजाग
बजाग
बजाग
शहपुरा
डिडौरी डेडारी
डौरी
डिडीडेडौरी
डिण्डौरीडिडौरी
डण्डौरीडिडौरी
डण्डौरीडिडौरी
जाग
बजागडिडौंरी
बजार
बजागडिडीरी
बजाग
डिण्ड
शहपुराडिडॉरी
55डिण्डौरीजिकीरी
56डिण्डौरीडिडौरी
57डिए
58
155
52
61बजागडिडौरी
64
65बजाग
66बजागडिडीर भाग 1 ]
7737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
४
114
33
5
04
55 35
8
16
294
1026
232 395 1204
358
450
12
245
38
230
488
772
1075
28
15
आर.एफ.34
राजस्वक्षेत्र
-1140,1141
आर.एफ.17
आर.एफ.990
आर.एफ.964
नर्मदानदी
आर.एफ.48 एवंराजस्वक्षेत्र
राजर राजस्वक्षेत्र
वनग्रामचंदवाही
आरएफ.875
आर.एफ.878
आर.एफ.869
वनविकास निगमक्षेत्रएवं आरएफ.942
14
आर.एफ.46
वनग्राम टिकरा महेशपुरी
वनग्राम छीरपानी
राजस्वक्षेत्र
राजस्यक्षेत्रओ
राजस्वक्षेत्र एवंजिला सीमा
राजस्वक्ष क्षेत्र
ओ-1807
वनग्राम टिकरा महेशपुरी
आरएफ.
988,989
आर.एफ. 873,874
नर्मदानदीआर.एफ.। 873
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.808 एवंराज राजस्व क्षेत्र
वनविकास निगमक्षेत्र एवंआर.एफ. 941,944
एवं
राजस्व क्षेत्र
राजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.48
आर.एफ.47
13 आर आरएफ.48
वनग्रामडोमी
आर.एफ.983
नर्मदानदी
एफ.874 नर्मदानदी
आरएफ.879
वनविकार कास निगमक्षेत्र
आरएफ.988
वनविकास निगमक्षेत्रएवं आर.एफ.961
ओ-1795एवं राजस्वक्षेत्र
12
राजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.17
आर.एफ.46
आर.एफ.46
आर.एफ.890
आरएफ989
आर.एफ.873
आर.एफ.880.
वनग्रामददरगांव
आर.एफ.873,875
आर.एफ.886एवं ओ-1783
इनविकास क्षेत्र निगमक्षे
वनविकासनिगम क्षेत्रएवंआरएफ.940
11
130
49.910
10
94.040
363.330
149.560
265.950 157.090
मेहदवानी
267.940
120.300
238.100
483.530
9
51.850
188.130188.130
107.240
298.820275.940
440.490
349.770340.420
270850 177.470
206.300 122.960
242.550
285.840840
495.030 684.140656.730
विकासखण्ड-
8
जलघरा
घुण्डीसरई
गढी
झगरैहटा चंदवाही146.750146.750
डोमी
ददरगांव
टिकरामहेशपुरी
खुदरी
सलैया
खम्हारिहारिया
चिरईपानी
हिरदेपुर
बदगिरी हर्राटोला
68
7
34B
178
488
46B
9908 9848 9498
78,88
9898
8758 8738 880B
8708
9438
6
5-5
SH-5
SH-14अमेरा
SH-14अमेरा
SH-14अमेरा
SHP-10सग्रामपुर
जे24मुरका
जे24घुरका
जे24मूरका
एस.एच.14अमेरा
एस.एच.21गुटरई
एस.एथ21कुटरई
जे29मसूरघुघरी
एस.एच.35वदगिरी
जे29मसूरधुपरी
5
छीरपानी
पौड़ी
मगरटगर
संग्रामपुर
चंदवाही छीरपानी ददरगाव
डोभी हर्राटोला खुदरी
सलैया
हिरदेपुर चिरईपानी
हर्राटोला
कुटरई
4
शहपुरा शहपुरा शहपुरा शहपुरा शहपुरा शहपुरा
मेंहदवानी
मेंहदवानी
मेंहदवानी मेंहदवानी
मेहदवानी
मेंहदवानी
मेंहदवानी
मेंहदवानी
3
डिडौरी
शहपुराडिंडौरी
12
69शहपुराडिडॉरी
68शहपुराडिडौरी
71शहपुरासिडीरी
70शहपुराडिडौरी
73शहपुराडिडौरी
72शहपुरा
74शहपुराडिडौरी
75शहपुराडिडारी
77शहपुराडिडौरी
76शहपुराडिडॉरी
79शहपुराडिडौरी
78शहपुराडिडौरी
80शहपुराडिडौरी
81शहपुराडिडौरीमेंहदवानी 7738
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
1284
40
26
792
482
विकासमिश्रा,कलेक्टर.
15
राजस्व क्षेत्रजिला सीमा
वन विकास निगमक्षेत्र एवंआर. एफ.944
वन विकास निगमक्षेत्र
14 वनविकास निगमक्षेत्र एवंआर. एफ.955
वनविकास निगमक्षेत्र एवंआर. एफ.948
वनविकास निगमक्षेत्र
13 राजस्व क्षेत्र
वन विकास निगमक्षेत्र एवं राजस्व क्षेत्र विकास निगमक्षेत्र
12 वनविकास निगमक्षेत्र एवंआर एफ.053
वनविकास निगमक्षेत्र एवंआर. एफ.946
वनविकास निगमक्षेत्र
11
10
206.820
408.250
223.440
9
268.030
430.220
226.670
8
अमरपुर
झामझोला
दादरघुघरी
7
954B
945B
9418
6
जे29 मसूरघुघरी
जे29 मसूरघुघरी
जे29 मसूरघुघरी
5 हरोटाला
हर्राटोला
हर्राटोला
4
मेंहदवानी
मेंहदवानी
3 डिडारी
डिडौरी
2 शहपुरा
शहपुराडिडौरीमेंहदवानी
83
84शहपुरा
85 7739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल मध्यप्रदेश
प्रारंभिक अधिसूचना
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2023
क्र.-441-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- समसपुरा , का कुल रकबा 8.389 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनतपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैद्य और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- समसपुरा, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- समसपुरा , रा.नि.न.: मुंगलिया छाप तहसील:- हुजूर , जिलाः
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा (हे.में)
सर्वेक्षण सख्या
भोपाल कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
निजी
0.739
2.810
9
महाना चेन्चर्स द्वारा पार्टनर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलापर राजोरिया एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सं० 1
सिंचित
निजी
0.355
0.550
8
2
उदय प्रताप शर्मा पिता श्री रामचरण लाल शर्मा पता ए -46 गोविन्दपुरी यूनिवर्सिटी रोड सिटी सेंटर ग्वालियर
महाना चेन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्री लीलाधर राजौरिया पता
सिंचित
निजी
0.263
1.380
22
3
सिंचित
निजी
0.610
0.162
4
7
बी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी धार इमली भोपाल महाना बेन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्री लीलाधर राजौरिया पता बी-48 मन्नीपुरम कॉलोगी चार इमली भोपाल
सिचिंत वंदना गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश
निजी
0.185
1.0700
25
5
सिंचित
0.001
87
6
मायाबाई पत्नी रामस्यरुप जाति देशवाली पता मिहाखेडी भोपाल वंदना गोयल पत्नी श्री मनीष गोयल एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश
0.090
निजी निजी
1.780 1.700
26
7
सिंचित व्यपवर्तित
निजी (शैक्षणिक,
0.509
2.770
71
8
कमलेश्वर युवक एव समाज कल्याण समिति भोपाल अध्यक्ष कन्हैयालाल अमरनानी पुत्र शेखराज अमरनानी एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित)
अरविन्द गंगोलिया पिता एम एसगंगोलिया एवं अन्य भोपाल
74
9
सिंचित सिंचित
निजी निजी
0.825 0.485
2.190 0.810
85
10
रामगोपाल पिता चतर सिंह जाति देशयाली पता सा ० देह भोपाल मोहम्मद दानिश खान पुत्र रव श्री मोहम्मद शाहिद खान पता ग्राम पडरिया
सिंचित
निजी
0.284
1.480
83
11
सांकल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मोहम्मद दानिश खान पुत्र स्व श्री मोहम्मद शाहिद खानएवं अन्य भोपाल मध्य
सिंचित
निजी
0.166
0.810
12
90
प्रदेश भूमि स्वामी
मु. भागवतीबाई पत्नी कमलसिंह एवं अन्य पता सा० देह भोपाल
0.351
1.180
91
13
सिंचित सिंचित
निजी निजी
1.193
7.900
93
14
सिंचित
निजी
0.296
0.505
98/1
15
गायत्री देवी पत्नी लखनलाल शर्मा एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश पंकज राय पिता पी सी राय पता 10 ग्लोबस फेम सिटी सुयश अस्पताल के पीछे चूना भट्टी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.044
0.064
16 98/2/1
रामेत मीणा पुत्र प्रभूलाल मीणा पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश पवन पाठक पिता राजेन्द्र पाठक पता 1012 रोशनबाग पुष्पा नगर रोड
सिंचित
निजी
0.105
0.121
98/2/2
17
सिंचित
ऐशबाग भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मुन्नी बाई पत्नी नवल सिंह जाति देशवाली पता मित्तूखेडी भोपाल
निजी
0.250
18
99
सिंचित
निजी
0.250 0.095
102
19
मुन्नी बाई पत्नी नवल सिंह जाति देशवाली पता मित्तूखेडी भोपाल ललिता बाई पत्नी विक्राम सिंह पता मिलुखेडी भोपाल मध्य प्रदेश
निजी
0.039
0.190 1.180
20
103
सिंचित सिंचित
निजी
मुन्नी बाई पत्नी नवल सिह जाति देशवाली पता मितूखेडी गोपाल 0.004
0.150
101
21
रामेत मीणा पिता प्रभूलाल मीणा एवं अन्य मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
निजी
व्यपवर्तित व्यवसायिक
0.224
0.360
100
22
सिंचित) सिंचित (
निजी
0.158
1.580
23
97
नरेन्द्र कुमार बाजपेयी पिता सी पी बाजपेयी एवं अन्य भोपाल महाना वैन्चर्स द्वारा डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्री लीलाधर राजीरिया
सिंचित
निजी
0.210
0:220
21
24
पता थी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी चार इमली गोपाल महाना बेन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजौरिया पिता श्री लीलाधर राजौरिया पता
सिंचित
निजी
0.550
1.030
20
बी-48 मन्नीपुरम कॉलोनी चार इमली भोपाल
25
सिंचित
निजी
0.328
1.220
23
26
प्रमोद कुमार वैद्य पिता श्री हरगोविन्द वैद्य पता ई -8 / 391 त्रिलोचन नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि रयानी
सिंचित
निजी
0.007
0.750
81/1
27
कमला मीणा पत्नी श्री चतुर नारायण मीणा पता 02 ग्राम समसपुरा अरविन्द गंगोलिया पिता एम एस गंगोलिया एवं अन्य भोपाल
सिंचित
निजी
0.002
72
28
सिंचित
निजी
0.077
0.372 0.090
29 84/1
कमला मीणा पत्नी श्री चतुर नारायण मीणा पता 02 ग्राम समसपुरा दिनेश मीणा मिता श्री चतुर नारायण मीणा पता 02 समसपुरा
निजी
0.090
84/2
30
सिंचित सिंचित महाना वेन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलाधर गुना
निजी
0.028 0.122
5
सिंचित महाना येन्चर्स डायरेक्टर श्रीकृष्ण राजोरिया पिता श्री लीलावर गुना
निजी
0.242
0.280 0.380
6
31 32
8.389
रकबे का कुल योगः-
प्रभावित
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वैधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7740
क्र.-443-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- भानपुर केकड़िया का कुल रकबा 9.251 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम भानपुर केकड़िया की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- भानपुर केकड़िया,
रा.नि.न.:- मुंगलिया छाप, तहसीलः- हुजूर, जिलाः भोपाल
अर्जित
क्रं० सर्वेक्षण कुल रकबा स्वामित्व भूमि का हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
रकबा (हे. का प्रकार प्रकार
सं० सख्या (हे.में)
में)
559 0.630 0.489 निजी सिंचित भाव सिंह पुत्रगण देवी सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
2 674 1.010 0.851 निजी सिंचित नाथू पिता सेकडिया जाति भिलाला पता नि . ग्राम भूमि स्वामी
3 673 1.000 0.197 निजी सिंचित चतरसिंह पिता नानसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
4 481 0.730 0.380 निजी सिंचित नान सिंह आ. चमरिया एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
5 476 1.000 0.047 निजी सिंचित गुड्डीबाई पुत्री धनिया जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
6 574 1.000 0.590 निजी सिंचित फतहसिंह पिता विस्ता जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
7 573 1.000 0.713 निजी सिंचित सुमला, भमरा पुत्र करन सिंह एवं अन्य भिलाला पता नि. ग्राम भूमि
8 642 0.540 0.418 निजी सिंचित भेरूसिंह पिता गुलसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
9 641 1.000 0.675 निजी सिंचित मसरीवाई चेवा धनसिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
10 643 0.460 0.299 निजी सिंचित भेरूसिंह पिता गुलसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
11 640 1.000 0.069 निजी सिंचित नवलसिंह पुत्रगण जूरसिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी कलेक्टर
12 675 1,000 0.568 निजी सिंचित एकलसिंह पिता धनसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
13 677 1.000 0.010 निजी सिंचित कासीराम, रायसिंह ना.वा. पुत्रगण ढूकलसिंह एवं अन्य नि. ग्राम
14 482 0.270 0.003 निजी सिंचित नान सिंह एवं अन्य ग्राम भूमि स्वामी
15 561 1.000 0.279 निजी सिंचित खूमसिंह पिता रेमसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
16 562 1.030 1.030 निजी सिंचित भेरोसिंह पिता बालाराम जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
17 563 1.010 0.117 निजी सिंचित भुवानसिंह पिता अलसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
18 566 1.020 0.352 निजी सिंचित तेरसिंह पिता बालसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
19 557 1.000 0.010 निजी सिंचित खेतूसिंह पिता विस्ता जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
20 560 0.370 0.370 निजी सिंचित भाव सिंह पुत्रगण देवी सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
21 558 0.610 0.088 निजी सिंचित झूमरी वाई प्रताप सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी कलेक्टर
22 480 1.020 1.020 निजी सिंचित भूरसिंह पिता शिमला जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी,
23 477 1.010 0.561 निजी सिंचित रतनसिंह पिता नाथूसिंह जाति भिलाला पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
24 479 0.260 0.115 निजी सिंचित सुन्दरीवाई वेवा नारायण एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
प्रभावित रकबे का कुल योगः- 9.251
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को
किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और
उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और
अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि
का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम
सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी
भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
7741
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
क्र.-445-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- समसगढ़, का कुल रकबा 0.425 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन ( एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु -अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- समसगढ़, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- समसगढ, रा.नि.न.ः मुंगलिया छाप तहसीलः- हुजूर, जिलाः भोपाल
क्र० सर्वेक्षण
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
स्वामित्व का
भूमि का प्रकार
अर्जित रकबा (हे.में)
सं० सख्या
कुल रकबा (ह.मे)
प्रकार
सिंचित
निजी
1.470
29
1
सिंचित
निजी
0.865 0,473
0.820
33
2
सिंचित
श्रीमती गोमती बाई पत्नी अयोध्या प्रसाद पता नि. रातीबढ भोपाल दीपक सिंह पिता अशोक सिंह पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दीपक सिंह पिता अशोक सिंह पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
निजी
0.033
0.790
34
3
सिंचित
निजी
0.778
0.475
39/1
4
सिंचित
निजी
सैयद अबुल फेसलन एवं अन्य काला दरवाजा बेनजीर रोड भोपाल फिरोजनसर पुत्र स्व. अबुनसर एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश
0.404
0.847
40/1
5
सिंचित सेयद अबुल फेसलन एवं अन्य पता काला दरवाजा बेनजीर रोड
निजी
0.163
0.190
6
42
सिंचित
निजी
0.150
41
0.150
7
सिंचित
निजी
0.880
0.484
235
8
फिरोजनसर पुत्र स्व . अबुनसर एवं अन्य हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश श्रीमती सपना सवत पत्नी जे एन रावत जाति रावत पता है डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.458
0.930
236
9
श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रावत जाति रावत पता है डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.028
0.100
10
239
श्रीमति इन्द्रावती गुप्ता पत्नी श्री प्रेगनारायण अग्रवाल जाति अग्रवाल पता 116 टी बार्ड सैनिक कॉलोनी बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रावत जाति राबत पता ई डब्लू एस 386
सिंचित
निजी
0.755
0.990
245
11
सिंचित
निजी
0.740
247
1.030
12
सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रायत जाति रावत पता ई डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्यामी प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा
सिंचित
निजी
0.170
0.320
250
13
सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा
सिंचित
निजी
0.155
0.230
14
251
सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा
सिंचित
निजी
0.260
0.221
255
15
सिंचित
निजी
0.001
सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्यामी कुवर सिंह पिता भुवान सिंह एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश
0,400
262
16
सिंचित
निजी
0.060
0.038
17 261/1
सिंचित
निजी
सोनावाई पु एवं अन्य मोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कुवर सिंह पिता भुवान सिंह एवं अन्य भोपाल
0.009
0.100
261/2
18
निजी
सिंधित सोनावाईपु एवं अन्य भोपाल
0.210
0.177
260
19
सिंचित
निजी
0.041
234
0.210
20
श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रायत जाति रायत पता ई डब्लू एस 386 सरस्वती नगर भोपाल भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
निजी
0.607
0.840
259
21
सिंचित सिंचित
निजी
सोनाबाईपु एवं अन्य भोपाल सोनावाईपु एवं अन्य भोपाल
258
0.250
0.139
22
सिंचित
निजी
0.108
0.380
23
243
श्रीमति इन्द्रावती गुप्ता पत्नी श्री प्रेमनारायण अग्रवाल जाति अग्रवाल पता 116 टी वार्ड सैनिक कॉलोनी बैरागड भोपाल मध्य प्रदेश
सिंचित
निजी
0.530
0.006
246
24
श्रीमति इन्द्रायती गुप्ता पत्नी श्री प्रेमनारायण अग्रवाल जाति अग्रवाल पता 116 टी यार्ड सैनिक कॉलोनी बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश
सिंचित
निजी
0.074
0.470
264
25
सिंचित
निजी
गुलाब सिंह पिता मिट्टू जाति भील पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश गुलाब सिंह पिता मिडु जाति भील पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
0.390
0.019
214
26
सिंचित
निजी
गुलाब सिंह पिता निहू जाति भील पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
0.730
0.343
213
27
सिंचित
निजी
0,131
0.160
208
28
सिंचित
लीलाबाई पत्नी स्व शिवनारायण एवं अन्य ग्राम समसगढ़ भोपाल लीलाबाई पत्नी स्व शिवनारायण एवं अन्य ग्राम समसगढ़ भोपाल
0.665
निजी
1.880
207
29
सिंचित चंदर सिंह पिता पतल्या जाति भील पता सा देह भोपाल
निजी
0.240
0.126
202
30
नंगर सिंह पिता कालूराम जाति भील पता सा देह भोपाल
सिंचित
निजी
0.100
0,100
205
31
सिंचित
निजी
0.270
0.135
32
32
सिंचित
0.019
निजी
1.430
28
33
दीपक सिंह पिता अशोक सिंह पता सा भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश श्रीमति ममता शर्मा पत्नी श्री महेश शर्मा जाति शर्मा पता नि . रातीवड भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.001
0.100
319/1/2
34
कामेश्वर दयाल मेहरा पिता रामदयाल मेहरा एवं अन्य भोपाल श्रीमती सपना रावत पत्नी अ एन रायत जाति राक्त पता ई डब्लू एरा 386
सिंचित
निजी
0.265
0,850
35 244/2
सरस्वती नगर भोपाल भूमि स्वामी अहस्तान्तरणीय प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा
सिंचित
निजी
0.450
0.348
249
36
सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी प्रेमलता शर्मा पत्नी श्री कैलाश शर्मा जाति शर्मा पता 24 द्वारका पुरी कोटरा
सिंचित
निजी
0.350
0.001
309
37
सुल्तानाबाद भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी श्री प्रशांत अग्निहोत्री पिता के. एस. अग्निहोत्री जाति अग्निहोत्री पता एल 24
सिंचित
निजी
0.359
0.960
238
38
शंकर नगर कालोनी शिवाजी नगर भोपाल
सिंचित
निजी
श्रीमति इन्द्रावती गुप्ता पत्नी श्री प्रेमनारायण अग्रवाल भोपाल
0.021
0.240
241
39
निजी
0.087
0.910
237
40
श्रीमती सपना रावत पत्नी जे एन रावत एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश श्रीमती गोमती बाई पत्नी अयोध्या प्रसाद पता सा रातीमथ भोपाल
सिंचित सिंचित
निजी
0.031
0.130
30/2
41
प्रभावित रकबे का कुल योगः- 9.425
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है । भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि काकोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रयविक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 80 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
7742
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र.-447-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील - हुजूर के ग्राम- अमरपुरा , का कुल रकबा 2.323 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु -अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- अमरपुरा की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- अमरपुरा , रा.नि.न.:- मुंगलिया छाप तहसीलः- हुजूर , जिलाः भोपाल
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
भूमिका प्रकार
क्रं० सं०
सर्वेक्षण सख्या
अर्जित रकबा (हे.में)
कुल रकबा (हे.मे)
स्वामित्व का प्रकार
जगदीश पिता सेवाराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भोपाल
सिंचित
निजी
1.398
1
10
2.93
जगदीश पिता सेवाराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भोपाल
सिंचित
निजी
0.289
2
1.880
9
नवलसिंह पिता बंशीलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भोपाल
सिंचित
निजी
1.500
3
15
0.118
सिंचित
निजी
1.830 0.498
4
11
कमलाबाई बेवा बृजलाल एवं संतोष दिनेश पवन पिता बृजलाल जाति देशवाली पता सरवर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
शिवचरण पिता सेवाराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भोपाल
सिंचित
निजी 6
1.630 0.020
5
2.323
प्रभावित रकबे का कुल योगः-
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
7743
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
क्र.-449-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम- आवंला.. का कुल रकबा 6.123 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु -अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम आवंला,, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- आवंला, रा.नि.न.ः- मुंगलिया छाप
तहसीलः- हुजूर, जिलाः भोपाल
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
सर्वेक्षण सख्या
भूमिका प्रकार
क्रं० सं०
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा (हे.में)
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
5.232 निजी
52.252
82
1
धनविद्या रियलटर्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर अजय संतोष नागर पिता श्री संतोष कुमार नागर एवं अन्य मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
निजी
0.182
0.202
सिंचित
82/2/1/3/1
2
विवेकानन्द विचारधाम शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा अध्यक्ष राजेश कुमार साहू पिता के. के. साहू पता ए 4 गीत बंगले दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल
निजी
0.096
0.405
82/2/1/2/1
सिंचित
3
विवेकानन्द विचारधाम शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा अध्यक्ष राजेश कुमार साहू पिता के के साहू पता ए 4 गीत बंगले दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था
निजी सिंचित
0.134
0.506
4 82/2/1/2/2
राजेश कुमार साहू पिता के के साहू एवं मनोज कुमार साहू पिता के के साहू पता ए-4 गीत बंगलो दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल
सिंचित
निजी
0.101
82/2/1/3/2 0.101
5
राजेश कुमार साहू पिता के के साहू एवं मनोज कुमार साहू पिता के के साहू पता ए-4 गीत बंगलो दुर्गेश बिहार जे के रोड भोपाल
सतीश तैलंग पिता परमनाथ सदाशिव तैलंग एवं अन्य भोपाल
सिंचित
निजी
0.378
8.281
77/1
6
6.123
प्रभावित रकबे का कुल योगः-
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है । भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7744
क्र.-451-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम सरवर का कुल रकबा 11.524 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम सरवर की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- सरवर, रा.नि.न.ः- मुंगलिया छाप तहसील:- हुजूर, जिलाः भोपाल
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
भूमिका प्रकार
अर्जित रकबा (हे.में)
क्र० सं०
सर्वेक्षण सख्या
कुल रकबा (हे.में)
स्वामित्य का प्रकार
रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि. बड़झिरी भोपाल
निजी
0.100
0.100
1
सिंचित सिंचित
निजी
0.300
0.390
124/1 124/2
2
सिंचित
निजी
राजेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता निवासी ग्राम भोपाल रामदयाल पिता रघुवरदयाल जाति कायस्त पता सा भोपाल मध्य 0.920
0.800
61/1
3
सिंचित
निजी
0.150
0.440
4
61/2
कु. वदान्या नाबा पुत्री मनोज श्रीवास्तव सर मी श्रीमती मुक्ती श्रीवास्तव जाति कायस्थ पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.006
0.280
5
75
कु वदान्या नाबा पुत्री मनोज श्रीवास्तव सर माँ श्रीमती मुक्ती श्रीवास्तव जाति कायस्थ पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.590
0.014
59
6
विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो देवेन्द्र साधो आ सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.051
0.230
38
7
विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो देवेन्द्र साधो आ सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.035
0.150
8 39/1
विजयलक्ष्मी साधी पिता सीताराम साधो देवेन्द्र साधो आं . सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
रामचरण पिता आशाराम जाति खाती पता नि बढझिरी भोपाल
सिंचित
0.058 निजी
0.300
39/2
9
सिंचित
निजी
0.107
0.480
60
10
विजयलक्ष्मी साधो पिता सीताराम साधो देवेन्द्र साधो आ . सीताराम साधो पता सा भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित निशा चौधरी पत्नी अरुण चौधरी पता नि न्यू मार्केट भोपाल
0.105 निजी
9.200
88
सिंचित
निजी
0.704
2.380
12
97
बिटारी डिस्टलरीज प्रा लि महारणप्रताप नगर भोपाल द्वारा डायरेक्टर रंजीत नारंग पिता वी पी नारंग पता भोपाल
सिंचित
निजी
0.280
0.280
92
13
अशोक चौधरी पुत्र श्री पी यी चौधरी पता 111 अरूणोदम बरखेडी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सनत कुमार द्धिवेदी पुत्र रामनुग्रह द्धिवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड
सिंचित
निजी
0.172
0.230
166
14
सिंचित
निजी
0.090
0.260
171/1
15
भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दिनेश कुमार श्रीवास्तव पिता श्री जानकी प्रसाद श्रीवास्तव पता सी- 129 शाहपुरा सी सेक्टर बंसल हॉस्पिटल के सामने भोपाल
दिनेश कुमार श्रीवास्तव पिता श्री जानकी प्रसाद श्रीवास्तव पता सी-129
सिंचित
निजी
0.455
1.270
16
सिंचित
शाहपुरा सी सेक्टर बंसल हॉस्पिटल के सामने भोपाल शिरीष द्विवेदी, पीयूष द्विवेदी पुत्रगण आर जी द्विवेदी पता भोपाल
निजी
2.470
1.511
68
17
सिंचित
निजी
रामदयाल पिता रघुवरदयाल जाति कायस्त पता सा भोपाल
0.096
0.290
62
18
सिंचित
निजी
0.055
1.460
121
19
छोटेलाल पुत्र बटनलाल जाति देशवाली पता सा आवंला भोपाल कौशिल्याबाई पत्नी देवीप्रसाद पता आंवला भोपाल मध्य प्रदेश
सिंचित
निजी
0.053
0.100
20 117/791
सिंचित
निजी
0.245
1.170
21
99
विटारी डिस्टलरीज प्रा लि महारणप्रताप नगर भोपाल व्वारा डायरेक्टर रंजीत नारंग पिता वी पी नारंग पता भोपाल
सिंचित
निजी
0.299
0.560
109
22
अंकित चौधरी पुत्र अरुण चौधरी पता नि अरुर्णादय 111 बरखेड़ीकला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.056
0.400
89/1
23
अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरूणोदम वरखेडी कलाभोपाल मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
निजी
0.140
0.660
89/2
24
अंकित चौधरी पुत्र अरुण चौधरी पता नि अरुर्णादय 111 बरखेड़ीकला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.144
0.200
90
25
अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरूणोदम वरखेडी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.220
0.840
91
26
अशोक चौधरी पिता श्री पी बी चौधरी पता नि अरूणोदय ग्राम बरखेड़ी कला भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरूणोदम वरखेडी कला
सिंचित
0.001 निजी
0.500
108
27
भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित ओम चौधरी पिता पी बी चौधरी पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
निजी
0.726
1.910
110/1
28 7745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
बिटारी डिस्टलरीज प्रा लि महारणप्रताप नगर भोपाल व्दारा डायरेक्टर रंजीत
29 98 0.150 0.150 निजी सिंचित
नारंग पिता वी पी नारंग पता भोपाल
30 170 0.230 0.181 निजी सिंचित रामनुग्रह द्विवेदी पुत्र छोटई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्य प्रदेश
31 169 0.100 0.051 निजी सिंचित रामनुग्रह द्विवेदी पुत्र छोटई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्य प्रदेश
32 168/1 0.100 0.024 निजी सिंचित रामनुग्रह द्विवेदी पुत्र छोटई राम द्विवेदी पता भोपाल मध्य प्रदेश
अशोक चौधरी पिता श्री पी बी चौधरी पता नि अरुणोदय ग्राम बरखेड़ी कला
33 93 0.940 0.246 निजी सिंचित
भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सनत कुमार द्विवेदी पुत्र रामनुग्रह द्विवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल
34 165 0.180 0.056 निजी सिंचित
भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.180 निजी सिंचित सनत कुमार द्विवेदी पुत्र रामनुग्रह द्विवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल
35 167 0.180 भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
36 105/1/1 0.870 0.213 निजी सिंचित विंगकमान्डर ए०सी ० बाजपेई पिता बी पी बाजपेई पता सा भोपाल
निजी सिंचित अशोक चौधरी पुत्र श्री पी वी चौधरी पता निवास 111 अरूणोदम वरखेडी कला
37 105/1/2 0.110 0.038 भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
38 139/1 0.820 0.358 निजी सिंचित रामनुग्रह द्दिवेदी पुत्र छोटई राम द्धिवेदी पता भोपाल मध्यप्रदेश
39 139/2 0.510 0.297 निजी सिंचित सनत कुमार द्धिवेदी पुत्र रामनुग्रह द्धिवेदी पता नि नीलबढ़ भदभदा रोड भोपाल
भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
40 139/3 0.030 0.030 निजी सिंचित छोटीबाई बेवा प्रभुलाल एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
41 125/1 0.020 0.002 निजी सिंचित रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल
42 120 2.570 0.001 निजी सिंचित छोटेलाल पुत्र बटनलाल जाति देशवाली पता सा आवंला भोपाल
0.016 निजी सिंचित दिनेश कुमार श्रीवास्तव पिता श्री जानकी प्रसाद श्रीवास्तव पता सी-129 शाहपुरा
43 119/1 0.370 सी सेक्टर बंसल हॉस्पिटल के सामने भोपाल
44 138/1 1.000 0.429 निजी सिंचित राजेन्द्र नाहर पिता स्व. मानिकलाल नाहर एवं अन्य भोपाल मध्य
45 138/2 0.060 0.014 निजी सिंचित मुकेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता बढझिरी सरवर हुजूर भोपाल
46 138/3 0.130 0.025 निजी सिंचित वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश
47 122/1 1.156 0.258 निजी सिंचित राजेन्द्र नाहर पिता स्व.मानिकलाल नाहर एवं अन्य भोपाल
48 122/2 0.060 0.034 निजी सिंचित मुकेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता बढझिरी सरवर हुजूर
49 122/3 0.184 0.107 निजी सिंचित वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्यप्रदेश
50 126/1 0.640 0.072 निजी सिंचित राजेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता निवासी ग्राम भोपाल
0.420126/2 0.009 निजी सिंचित गीताबाई पुत्री रामकिशन सौरमबाई पुत्री रामकिशन जाति पवार सुनीताबाई पुत्री
51 रामकिशन जाति पवार पता नि बडझिरी भोपाल
52 66 0.970 0.219 निजी सिंचित लीलाबाई पत्नी रमेन्द्रपाल एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी "
53 123/2 0.183 0.098 निजी सिंचित वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्यप्रदेश
सिंचित अनीता राठौर पत्नी के एल राठौर पता निवासी ग्राम दी 325/1 फुटि बाबड़ी
54 123/1/2 0.214 0.163 निजी
पुष्पा नगर चांदबड़ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
55 123/1/1 0.103 0.083 निजी सिंचित रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य
56 131/1 0.270 0.033 निजी सिंचित रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल
57 132/2 0.080 0.080 निजी सिंचित वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश
58 132/1/2 0.098 0.080 निजी सिंचित अनीता राठौर पत्नी के एल राठौर पता निवासी ग्राम दी
59 132/1/1 0.012 0.012 निजी सिंचित रमेश पुत्र रामकिशन जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल
60 133/2 0.165 0.018 निजी सिंचित वीरेन्द्र पुत्र रमेश जाति पवार पता नि बड़झिरी भोपाल मध्य प्रदेश
सिंचित अनीता राठौर पत्नी के एल राठौर पता दी 325/1 फूटी बाबड़ी पुष्पानगर
61 133/1/2 0.097 0.001 निजी
चांदबड़ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी "
62 67 2.120 0.936 निजी सिंचित रामनाथ साहनी पिता दन्दू साहनी एवं अन्य पता भोपाल
63 69 0.430 0.036 निजी सिंचित शिरीष द्विवेदी पुत्र श्री आर जी द्विवेदी पता 71 ई ए स्कीम न 54 विजय नगर
भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
प्रभावित रकबे का कुल योगः- 11.524
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
7746
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र.-453-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम झागरीया खुर्द, का कुल रकबा 13.169 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम झागरीया खुर्द, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- झागरीया खुर्द, रा.नि.न.:- मुंगलिया छाप
तहसीलः- हुजूर , जिलाः भोपाल
स्वामित्व
सर्वेक्षण कुल रकबा अर्जित रकबा भूमिका
का हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
सं० सख्या (हे.में) (हे.में) प्रकार
प्रकार
173 1.530 0.587 निजी सिंचित मगन सिंह पिता आप सिंह जाति भीम पता नि. ग्राम भोपाल
2 245 2.280 0.126 निजी सिंचित शाबाना सुल्तान पत्नी तोफीक मो खान पता सा देह भोपाल
3 242/1 1.116 0.631 निजी सिंचित असीम मुगदल पिता स्व जमनाप्रसाद मुगदल जाति ब्राहम्ण पता निवासी
नेहरू नगर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
4 189 0.860 0.320 निजी सिंचित "अखलेश कुमार पिता जगदीश प्रसाद पता सा देह भोपाल
5 188 0.800 0.603 निजी सिंचित "अखलेश कुमार पिता जगदीश प्रसाद पता सा देह भोपाल
6 187 0.330 0.114 निजी सिंचित आयुष मुदगल पिता अखिलेश जाति मुदगल पता निवासी भोपाल
7 214 0.320 0.064 निजी सिंचित असीम कुमार पिता जमनाप्रसाद पता बरखेड़ी दुर्गा चौक भोपाल
8 211 0.550 0.334 निजी सिंचित असीम कुमार पिता जमनाप्रसाद पता बरखेड़ी दुर्गा चौक भोपाल
9 163 0.150 0.096 निजी सिंचित जसोदाबाई पत्नी अनोखीलाल जाति बलाई पता सा देह भोपाल
10 73 2.299 0.179 निजी सिंचित नीरेन्द्र उपाध्याय पिता सतीश उपाध्याय एवं अन्य पता भोपाल
11 241/1 0.621 0.130 निजी सिंचित असीम मुगदल पिता स्व जमनाप्रसाद मुगदल जाति ब्राहम्ण पता निवासी
नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12 213 0.460 0.198 निजी सिंचित आयुष मुदगल पिता अखिलेश जाति मुदगल पता भोपाल मध्य प्रदेश
13 212 0.140 0.115 निजी सिंचित असीम कुमार पिता जमनाप्रसाद पता बरखेड़ी दुर्गा चौक बरखेड़ी
14 240 0.210 0.108 निजी सिंचित देवेन्द्र मुदगल पिता स्व. श्री लक्ष्मीनारायण पता भोपाल
15 238 0.120 0.084 निजी सिंचित नोदसुरेश, हरीशअरूण, इन्द्रा उमा पिता रामप्रसाद एवं अन्य पता भोपाल
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16 244 1.550 1.348 निजी सिंचित देवेन्द्र मुदगल पिता स्व श्री लक्ष्मीनारायण झागरिया खुर्द भोपाल
17 172 1.210 0.457 निजी सिंचित विश्नोई कल्लू विष्णुसिंह एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18 252 0.090 0.090 निजी सिंचित " देवेन्द्र मुदगल पिता स्व श्री लक्ष्मीनारायण झागरिया खुर्द भोपाल
19 243 0.250 0.215 निजी सिंचित असीम मुगदल पिता स्व जमनाप्रसादमुगद जाति ब्राहम्ण पता निवासी
नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20 251 1.120 0.368 निजी सिंचित देवेन्द्र मुदगल पिता स्व श्री लक्ष्मीनारायण झागरिया खुर्द भोपाल
21 75 0.840 0.148 निजी सिंचित प्रहलाद पिता बुलाखी पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
22 186 0.240 0.021 निजी सिंचित आयुष मुदगल पिता अखिलेश जाति मुदगल भोपाल मध्य प्रदेश
तोफिक मो खान पिता इकराम अहद खान पता नि अरेबियन कार्टेज
23 236 2.240 0.090 निजी सिंचित
गांधी भवन के पास भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
24 239/1 2.390 1.129 निजी सिंचित विनोदसुरेश हरीशअरूण इन्द्राउमा पिता रामप्रसाद एवं अन्य भोपाल
25 239/2 0.670 0.499 निजी सिंचित श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी प्रमोद कुमार पता 53/2 शान्ती निकेतन
भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
26 101 14.230 2.899 निजी सिंचित शासकीय , फुंदीबाई पत्नी स्व. श्री देवी सिंह एवं अन्य भोपाल
27 77/2/3 0.200 0.006 निजी सिंचित
0.090
सरोज शर्मा पत्नी डी पी शर्मा 68/1 साउथ टी टी नगर भोपाल
निजी सिंचित
0.204
28 77/2/4
29 77/2/5
0.166
0.300
निजी डी भट्टाचार्य पिता सिरीन भट्टाचार्य नीतू भट्टाचार्य पत्नी डी भट्टाचार्य व्दारा के बी घाटी 43 बी एकता बिहार अम्बाला हरियाणा
इस्माईल शोकत दुर्रानी पिता आई एस दुर्रानी पता ए 50 कोहेफिजा
सिंचित
162
0.637
3.980
निजी 30
शासकीय, जीतमल पिता रघुराज एवं अन्य स्वामी
सिंचित 7747
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
सिंचित
0.687
निजी
1.300
74/1
31
कवीर चुघ पिता श्री हेमंत कुमार चुघ पता मकान क्रमांक 18 सचिदानंद नगर अन्नपूर्णा रोड सुदामा नगर इन्दौर मध्य प्रदेश
सिंचित
निजी
0.160
74/2/2 0.300
32
देवकली साकेत पत्नी ए आर साकेत पता ज्योति स्कूल राजीव गाँधी रोटरी वाल उधान नेहरू भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रीवा
सरोज शर्मा पत्नी डी पी शर्मा 68/1 साउथ टी टी नगर भोपाल
सिंचित
निजी
0.134
0.200
74/2/3
33
सिंचित
निजी
0.107
74/2/4 0.150
34
डी भट्टाचार्य पिता सिरीन भट्टाचार्य एवं अन्य पता व्दारा के बी घाटी 43बीएकता बिहार अम्बाला केन्ट अम्बाला हरियाणा भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.114
0.140
74/2/5
35
श्रीमती मीनागोविन्द उत्तमचन्दानी पत्नी गोविन्द जे उत्तम चन्दानी पता सोमवार पैठ पुणे महाराष्ट्र भूमि स्वामी
श्रीकान्त श्रीवास्तव पिता स्व पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव पता ए 156
सिंचित
निजी
0.196
74/2/1
0.115
36
13.169 प्रभावित रकबे का कुल योगः-
अलकापुरी भोपाल मध्य प्रदेश
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7748
क्र.-455-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम- मुण्डला, का कुल रकबा 8.042 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है , जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम मुंदला, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- मुण्डला, रा.नि.न.ः- मुंगलिया छाप
तहसील:- हुजूर, जिलाः भोपाल
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
भूमिका प्रकार
क्रं० सं०
सर्वेक्षण सख्या
अर्जित रकबा (हे.में)
कुल रकबा (हे.में)
स्वामित्व का प्रकार
निजी
0.064
0.913
सन्तोष कुमार पिता बल्देव एवं अन्य मध्य प्रदेश भोपाल
289/3
1
सिंचित
जगदीश पिता रामप्रसाद जाति खाती पत्ता नि ग्राम भोपाल
सिंचित
0.332
निजी
0.619
2 274/1
कुंवरजीघनश्याम, ओमप्रकाश, दिनेश एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश 0.430 निजी सिंचित
0.931
3
274/2
सिंचित
निजी
4
0.062
263/2
1.215
घीसीलाल, कुबेर सिंह, भगवान सिंह आ.अमर सिंह मनकुवरबाई वेवा अमर सिंह एवं अन्य मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.825 निजी
2.174
5
261
सिंचित
सिंचित
0.274 निजी
271/2/3 0.493
6
ज्ञानेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र लालजी उपाध्याय एवं अन्य भोपाल पन्नालाल पुत्र धन्नालाल जाति चमार पता मूंडला हुजूर भोपाल
सिंचित
निजी
0.616
0.353
288
7
ज्ञानेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र लालजी उपाध्याय पता नि एफ जी 46 स्कीम नम्बर 54 न वजय नगर मध्य प्रदेश भोपाल
(273/1/1/1 शास.) , श्रीमती धापूबाई बेवा बाबूलाल एवं अन्य
सिंचित
निजी
0.757
4.620
8
273
0.203 निजी
9.755
302
भोपाल शान्ताबाई पुत्री भवंरजी रामप्यारी बाई पुत्री भवंरजी एवं अन्य भोपाल 9
सिंचित
2.752
20.896
290/3
निजी
(290/3/1 शास. ), घीसीलाल , कान्ताप्रसाद पुत्र रामसिंह एवं अन्य 10
सिंचित
जमना प्रसाद पिता बल्देव एवं अन्य पता निवासी भोपाल
सिंचित
0.329
निजी
0.726
11 289/1
सिंचित
निजी
0.334
8.012
297/3
12
(297/3/1 शासकीय ) , मोहन सिंह शांताबाई रामकुवरबाई पुत्र पुत्री राम सिंह एवं अन्य मध्यप्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
1.218
2,020
13 277/1
कुंवरजी घनश्याम , ओमप्रकाश, दिनेश, सुमित्रा, सुलोचना पिता भवरजी एवं अन्य पता मूँडला हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जगदीश पिता रामप्रसाद जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल
सिंचित
0.077
निजी
0.392
277/2
14
6.322
0.033 निजी
मानसिंह पुत्र मांगीलाल एवं अन्य पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
15
275/1, 276
8.042
प्रभावित रकबे का कुल योगः-
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय /विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे 7749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
क्र.-457-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-
भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम टीलाखेड़ी का कुल रकबा 5.997 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट
द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया
गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का
अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के
लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू -अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित
होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम टीलाखेड़ी , की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन
किया जाता है ।
ग्रामः- टीलाखेड़ी, रा.नि.न.:- मुंगलिया छाप
तहसीलः- हुजूर , जिलाः भोपाल
स्वामित्व
क्र० सर्वेक्षण कुल रकबा अर्जित रकबा का भूमिका हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
सं० (हे .में) (हे.में) प्रकार
सख्या
प्रकार
1 644 0.200 0.143 निजी सिंचित हेमन्त सिंह पुत्र स्य श्री केदार सिंह एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश
2 651 0.340 0.288 निजी सिंचित मोहन पिता मांगीलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य
3 652 0.360 0.266 निजी सिंचित सोहन पिता मांगीलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
4 653 0.360 0.234 निजी सिंचित रमेशकुमार पिता मांगीलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
5 663 0.200 0.095 निजी सिंचित मोहन पिता मांगीलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
6 650 0.510 0.026 निजी सिंचित राजेश पुत्र गंगाराम जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
7 655 0.490 0.074 निजी सिंचित प्रीतम सिंह पुत्र रुप सिंह जाति खाती पता सा ० देह भोपाल मध्य
8 654 0.720 0.455 निजी सिंचित मोहनसिंह पुत्र मांगीलाल एवं अन्य पता सा० देह भोपाल मध्यप्रदेश
9 661 0.340 0.160 निजी सिंचित गंगाप्रसाद पुत्र मूलचंद जाति खाती पता सा० देह भोपाल मध्यप्रदेश
10 676 0.890 0.621 निजी सिंचित हुकमसिंह पिता हनुमतसिंह जाति खाती पता सा ०देह भोपाल
11 677 0.740 0.364 निजी सिंचित सुन्दरलाल पिता भगवत सिंह पता निगम भोपाल मध्यप्रदेश
12 687 0.080 0.080 निजी सिंचित ललित वर्मा पुत्र प्रेमनारायण एवं अन्य पता भोपाल मध्य प्रदेश
13 686 0.420 0.187 निजी सिंचित सुन्दरलाल पिता भगवत सिंह एवं अन्य पता नि ग्राम हुजूर भोपाल
14 730 1.250 0.836 निजी सिंचित शादीलाल पिता भगवत सिंह पता नि ग्राम हुजूर भोपाल
15 688 1.000 0.106 निजी सिंचित सुन्दरलाल पिता भगवत सिंह पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16 675 0.930 0.166 निजी सिंचित ललित वर्मा पुत्र प्रेमनारायणएवं अन्य पता हुजूर भोपाल
17 664 0.840 0.147 निजी सिंचित नारायणी बाई वेवा देवीप्रसाद एवं अन्य पता सा ० देह भोपाल
732 0.580 0.336 निजी सिंचित गंगाप्रसाद पुत्र मूलचंद जाति खाती पता सा० देह भोपाल
18
19 733 0.580 0.286 निजी सिंचित अनोखीलाल पुत्र मूलचंद जाति खाती पता सा० देह भोपाल
20 731 0.530 0.219 निजी सिंचित शादीलाल पिता भगवत सिंह पता नि ग्राम हुजूर भोपाल
21 729 0.350 0.016 निजी सिंचित शादीलाल पिता भगवत सिंह पता नि ग्राम हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश
22 646/1 0.390 0.002 निजी सिंचित सुमय्या जाफरी पुत्री सैय्यद फरासत अली पत्नी सैय्यद हसन
अफजल पता 116 बी हजरत निजामुद्दीन नरेला शकरी भोपाल
23 642 0.720 0.001 निजी सिंचित गजराजसिंह पुत्र काशीराम जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
24 685 1.000 0.077 निजी सिंचित परसराम पुत्र कनीराम जाति खाती पता भोपाल मध्यप्रदेश
25 660 0.320 0.169 निजी सिंथित बालचंद पुत्र हनुमतसिंह जाति खाती पता सा ० देह भोपाल मध्यप्रदेश
26 662 0.170 0.072 निजी सिंचित मनीष कुमार पुत्र स्व श्री बाबूलाल जाति खाती पता टीलाखेड़ी
निंजी सिंचित ऋषभ सिंह पुत्र आनंद सिंह पता 149 डॉ अम्बेडकर नगर हाउसिंग
27 645/1 0.200 0.108 बोर्ड कालोनी साउथ टीटी नगर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
643/1 0.200 0.170 निजी सिंचित हेमन्त सिंह पुत्र स्व श्री केदार सिंह पता 403 डॉ आंबेडकर नगर
28 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी साउथ टी टी नगर भोपाल
निजी सिंचित आनन्द सिंह पुत्र स्व श्री केदार नाथ सिंह पता 403 डा अम्बेडकर
29 643/2 0.120 0.120 नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी साउथ टी टी नगर भोपाल
30 643/3 0.200 0.168 निजी सिंचित ऋषभ सिंह पुत्र आनंद सिंह पता 149 डॉ. अम्बेडकर नगर हाउसिंग
बोर्ड कालोनी साउथ टीटी नगर भोपाल मध्यप्रदेश
31 684 1.230 0.004 निजी सिंचित परसराम पुत्र कनीराम जाति खाती पता भोपाल मध्यप्रदेश
प्रभावित रकबे का कुल योगः- 5.997
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7750
क्र.-459-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम जाटखेड़ी का कुल रकबा 3.411 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाधात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु -अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम जाटखेड़ी की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- जाटखेड़ी, रा.नि.न.:- फन्दा कलाँ तहसीलः- हुजूर, जिलाः भोपाल
स्वामित्व
क्र० सर्वेक्षण कुल रकबा अर्जित रकबा का भूमिका हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
सं० सख्या (हे.में) (हे.में) प्रकार
प्रकार
1 328 1.780 0.601 निजी सिंचित रजलबाई बेवा रामप्रसाद कैलाश आत्मज रामप्रसाद एवं अन्य नि.
2 327 1.640 0.385 निजी सिंचित रमेश पिता सुखराम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
3 241 0.410 0.022 निजी सिंचित रमेश पिता सुखराम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
4 239 1.170 0.427 निजी सिंचित रमेश पिता सुखराम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
5 245 0.400 0.273 निजी सिंचित जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी
6 248 1.470 0.223 निजी सिंचित जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी
7 232 0.430 0.027 निजी सिंचित कमल सिंह पिता केवल सिंह एवं अन्य नि.ग्राम भूमि स्वामी
8 230 0.220 0.170 निजी सिंचित राकेश पुत्र केवल सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
9 228 1.090 0.119 निजी सिंचित पंकज वर्मा पिता राधेश्याम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
10 231 0.090 0.002 निजी सिंचित पंकज वर्मा पिता राधेश्याम एवं अन्य निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11 225 0.170 0.023 निजी सिंचित जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्रांम भूमि स्वामी
12 229 0.800 0.575 निजी सिंचित बद्रीप्रसाद पिता केवल सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
13 326 0.070 0.008 निजी सिंचित रजलबाई बेवा रामप्रसाद कैलाश आत्मज रामप्रसाद एवं अन्य नि.
14 240 0.130 0.007 निजी सिंचित श्रीमती चन्दन बाई पत्नी किशोरी लाल एवं अन्य नि. ग्राम
15 242 0.230 0.005 निजी सिंचित रमेश पिता सुखराम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
16 243 0.150 0.067 निजी सिंचित जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी
17 244 0.650 0.422 निजी सिंचित पंकज वर्मा पिता राधेश्याम एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
18 226 0.300 0.002 निजी सिंचित जगदीश पिता मधुराप्रसाद जाति खाती नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.053
निजी सिंचित
0.120
329
19
3.411
कुल योगः-
प्रभावित रकबे का
धन सिंह पिता सुखराम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।
7751
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
क्र.-461-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम- खोकरीया का कुल रकबा 4.780 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील हुजूर के ग्राम खोकरीया की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- खोकरीया, रा.नि.न.:- फन्दा कलौं
तहसीलः- हुजूर , जिलाः भोपाल
स्वामित्व
क्र० सर्वेक्षण कुल रकबा अर्जित रकबा भूमि का. हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
का
सं० सख्या (हे.में) (हे.मे) प्रकार
प्रकार
1 295 1.620 0.745 निजी सिंचित अर्जुनसिंह पिता गंगाप्रसाद एवं अन्य जाति खाती नि. ग्राम
2 273 1.550 0.276 निजी सिंचित राजेन्द्र कुमार पिता गंगाप्रसाद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
3 297 0.320 0.057 निजी सिंचित प्रभूलाल पिता खुशीलाल पता बोरखेडी भोपाल भूमि स्वामी मध्यप्रदेश
4 218 1.140 0.391 निजी सिंचित मांगीलाल पिता मिश्रीलाल एवं अन्य निवासी ग्राम भोपाल भूमि
5 219/1 0.370 0.302 निजी सिंचित अनारसिंह पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल भूमि स्वामी
6 219/2 0.380 0.192 निजी सिंचित रामस्वरुप पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल
7 219/3 0.340 0.073 निजी सिंचित जगदीश प्रसाद पिता केवल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
8 219/4 0.370 0.004 निजी सिंचित महेन्द्रकुमार पिता लखनलाल एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
9 277/1 0.310 0.007 निजी सिंचित सज्जनसिंह पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मध्य प्रदेश
10 277/2 0.390 0.093 निजी सिंचित सज्जनसिंह पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मध्य प्रदेश
11 264 1.650 0.131 निजी सिंचित लीलाबाई पत्नी बापूलाल एवं अन्य नि. ग्राम
12 276/1 0.610 0.324 निजी सिंचित सज्जनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल
13 276/2 0.540 0.423 निजी सिंचित वद्रीप्रसाद पुत्र ज्ञानसिह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
14 291/3 0.280 0.015 निजी सिंचित द्वारका प्रसाद पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल
15 294 0.930 0.188 निजी सिंचित गंगाप्रसाद पिता भवरलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
16 221 0.750 0.294 निजी सिंचित मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता खोकरिया हुजूर भोपाल
17 220/1 0.230 0.016 निजी सिंचित अनारसिंह पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
18 220/2 0,240 0.091 निजी सिंचित रामस्वरुप पिता केवल जाति खाती पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश
19 220/3 0.290 0.167 निजी सिंचित जगदीश प्रसाद पिता केवल जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
20 220/4 0.420 0.308 निजी सिंचित महेन्द्रकुमार पिता लखनलाल एवं अन्य निवासी ग्राम हुजूर भूमि
21 0.390222 0.048 निजी सिंचित मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
22 296/1 0.310 0.284 निजी सिंचित द्वारका प्रसाद पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल भूमि स्वामी
23 296/2 0.720 0.346 निजी सिंचित द्वारका प्रसाद पिता ज्ञानसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल भूमि स्वामी
24 309/216 0.170 0.006 निजी सिंचित मांगीलाल पिता मिश्रीलाल जाति खाती पता नि. भूमि स्वामी
प्रभावित रकबे का कुल योगः- 4.780
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) केके उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा .) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख * से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।
7752
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र.-463-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम- बोरखेड़ी का कुल रकबा 6.477 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है ; इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्धेश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम बोरखेड़ी की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- बोरखेड़ी, रा.नि.न.:- फन्दा कलाँ
तहसील:- हुजूर, जिलाः भोपाल
स्वामित्व
क्रं० सर्वेक्षण कुल रकबा अर्जित रकबा भूमि का
का हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
सं० सख्या (हे.में) (हे.में) प्रकार
प्रकार
125,145/ निजी सिंचित प्रेम सिंह पिता बाफूलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य
1 1.851 0.860
125 प्रदेश भूमि स्वामी
2 113/2 0.607 0.401 निजी सिंचित रमेश पुत्र सवाई सिंह एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य
3 122 2.185 0.008 निजी सिंचित अर्जुन सिंह पिता खुशीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
4 131/1 0.311 0.245 निजी सिंचित रमेश पिता रामप्रसाद जाति गेहलोत बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
5 131/2 0.311 0.079 निजी सिंचित ज्ञानसिह,प्रेमसिह,सुनेरसिह, पन्नालाल पुत्र शिवचरण एवं अन्य नि. ग्राम
6 131/3 0.311 0.001 निजी सिंचित प्रभूलाल पिता खुशीलाल जाति गेहलोत बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
7 126 3.889 0.079 निजी सिंचित दामोदर, सचिन पिता हरीचरण एवं अन्य नि. ग्राम
8 109/1 0.409 0.059 निजी सिंचित रमेश पिता रामप्रसाद जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम
9 109/2 0.409 0.054 निजी सिंचित ज्ञानसिह, प्रेमसिह, सुनेर सिह, पन्नालाल पुत्र शिवचरण एवं अन्य नि. ग्राम
10 109/3 0.405 0.086 निजी सिंचित प्रभूलाल पिता खुशीलाल जाति गेहलोत पता निवासी ग्राम बोरखेड़ी
11 109/4 0.709 0.115 निजी सिंचित सीमाबाई पत्नी अर्जुन सिंह जाति मेवाड़ा पता नि ग्राम बोरखेड़ी
12 1.103 0.167 निजी सिंचित मोरसिंह पुत्र हेमराज एवं अन्य पता निवासी ग्राम बोरखेड़ी हुजूर
112 भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
111/1/2, भादरसिंह पिता स्वरूपसिंह पता निवासी ग्राम भोपाल भूमि स्वामी मध्य
13 1.102 0.121 निजी सिंचित
112 प्रदेश
14 111/1/3 , 1.102 0.102 निजी सिंचित कुमेरसिंह पिता रामरतन एवं अन्य पता नि ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
112 मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15 110/1 0.356 0.245 निजी सिंचित दामोदर सचिन मेवाडा पिता हरीचरण पता बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
16 110/2 0.713 0.508 निजी सिंचित प्रभूलाल पुत्र खुशीलाल एवं अन्य पता नि. ग्राम बोरखेड़ी हुजूर
17 110/3 0.356 0.275 निजी सिंचित नारायणसिंह पुत्र नरसिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम बोरखेड़ी हुजूर
18 99,102 8.436 2.689 निजी सिंचित लख्मीचंद पिता बापू एवं अन्य पता नि. ग्राम बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
19 116/7 0.274 0.146 निजी सिंचित धनसिंह, जमनाप्रसाद पिता हीरालाल जाति गेहलोत निवासी ग्राम
20 116/8 0.274 0.234 निजी सिंचित रामभरोसे पिता गोपीलाल जाति गेहलोत पता बोरखेड़ी हुजूर भोपाल
21 30,31 1.263 0.003 निजी सिंचित रुकमणी बाई बेवा फूल सिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम मध्य प्रदेश
प्रभावित रकबे का कुल योगः- 6.477
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
7753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
क्र.-465-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-
भोपाल, तहसील- हुजूर के ग्राम रसुलिया घाट का कुल रकबा 4.257 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए)
यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण
किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु
भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित
भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों
के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम रसुलिया घाट की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार
है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- रसुलिया घाट, रा.नि.न.:- मुंगलिया छाप
तहसीलः- हुजूर , जिलाः भोपाल
स्वामित्व
क्र० सर्वेक्षण कुल रकबा अर्जित रकबा भूमिका हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
का
(हे.में) (हे.में) प्रकार
सं० सख्या
प्रकार
66/2 1.090 0.005 निजी सिंचित श्यामलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल
1
2 71 0.420 0.258 निजी सिंचित कैलाश पुत्र पन्नालाल जाति गेहलोत पता हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश
75 0.340 0.289 निजी सिंचित हीरालाल पुत्र पन्नालाल जाति गेहलोत पता हुजूर भोपाल मध्य
3
4 76/1 0.400 0.154 निजी सिंचित देवकुवंरबाई पत्नी बन्ने सिंह जाति गेहलोत पता सादेह भोपाल
निजी सिंचित दिनेश श्रीवास्तव एच यू एफ पुत्र के एन श्रीवास्तव पता नि 101
5 76/2 0.490 0.005 वासईराय पार्क ई 8 एक्सटेंशन गुलमोहर भोपाल मध्यप्रदेश
6 72 0.490 0.277 निजी सिंचित कैलाश पुत्र पन्नालाल एवं अन्य पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश
103 0.450 0.178 निजी सिंचित प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह एवं अन्य पता भोपाल मध्य प्रदेश
7
104 0.140 0.081 निजी सिंचित कृष्णाबाई पुत्री अमर सिंह एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
8
0.287 निजी सिंचित प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह 1/2 संतोषबाई पुत्र अमर सिंह 1/2 जाति
9 100 0.330 गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
10 101 0.150 0.037 निजी सिंचित शिवचरण पुत्र फतेह सिंह एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
11 69 0.400 0.304 निजी सिंचित विजयसिहं पुत्र गुरुबक्स एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.095 निजी सिंचित प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह 1/2 संतोषबाई पुत्र अमर सिंह 1/2 जाति
12 102 0.610 गेहलोत पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
13 72/341 0.180 0.043 निजी सिंचित देवेन्द्र पुत्र भावसिंह एवं अन्य पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14 74 0.446 0.015 निजी सिंचित कैलाश पुत्र पन्नालाल एवं अन्य पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश
15 68 0.440 0.184 निजी सिंचित विजयसिहं पुत्र गुरुबक्स एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16 98 0.390 0.322 निजी सिंचित निविता पुत्री ओमप्रकाश एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
17 97 0.150 0.116 निजी सिंचित शिवचरण पुत्र फतेह सिंह एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
18 99 0.390 0.068 निजी सिंचित निविता पुत्री ओमप्रकाश एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
267 0.110 0.025 निजी सिंचित संतोष पुत्र केशरी सिंह एवं अन्य पता सा देह भोपाल मध्यप्रदेश
19
20 266 0.630 0.089 निजी सिंचित संतोष पुत्र केशरी सिंह एवं अन्य पता सा देह भोपाल मध्यप्रदेश
21 271 0,420 0.106 निजी सिंचित नवीलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल
22 269 0.250 0.239 निजी सिंचित नवीलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल
23 270 0.670 0.257 निजी सिंचित नवीलाल पुत्र शंकरलाल त्यागी पता निवासी ग्राम भोपाल
24 109 2.170 0.821 निजी सिंचित प्रेमसिंह पुत्र अमर सिंह एवं अन्य भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
25 259 0.380 0.002 निजी सिंचित गोपी कृष्णश्रीधरन पिता कृष्णन श्रीधरन एवं अन्य भोपाल मध्यप्रदेश
26 96 0.540 0.001 निजी सिंचित रेखा शर्मा पत्नी विमल शर्मा पता त्रिलंगा कोलर भोपाल मध्यप्रदेश
प्रभावित रकबे का कुल योगः- 4.257
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका
सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7754
क्र.-467-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील - हुजूर के ग्राम- दूबड़ी का कुल रकबा 1.361 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम दूबड़ी की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- दूबड़ी , रा.नि.न.:- फन्दा कलाँ तहसीलः- हुजूर, जिलाः भोपाल
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
भूमिका प्रकार
क्रं० सं०
सर्वेक्षण सख्या
अर्जित रकबा (हे.में)
कुल रकबा (हे.में)
स्वामित्व का प्रकार
निजी
0.434
0.500
सम्पतबाई पुत्री रामलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भोपाल
सिंचित
193
1
निजी
0.054
0.250
प्रहलादसिंह पिता कालूराम एवं अन्य पता नि. ग्राम मध्य प्रदेश
सिंचित
192
2
निजी
0.511
0.630
राजेश पिता मुंशीलाल पता निवासी वार्ड न 03 म न 146 बैरागढ
सिंचित
190
3
निजी राजलबाई बेवा मांगीलाल, मदनलाल पिता मांगीलाल एवं अन्य नि. ग्राम
सिंचित
0.200
0.051
4
194
निजी
0.253
0.520
कलीबाई बेवा रामगोपाल कृष्णा पिता रामगोपाल एवं अन्य नि. ग्राम
सिंचित
5
189
0.058
0.650
निजी
181
6
कलीबाई बेवा रामगोपाल कृष्णा पिता रामगोपाल एवं अन्य नि. ग्राम
सिंचित
1.361
प्रभावित रकबे का कुल योगः-
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रक्राशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।
7755
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
क्र.-469-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम- पिपलिया धाकड का कुल रकबा 8.022 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- पिपलिया धाकड की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- पिपलिया धाकड, रा.नि.न.:- फन्दा कलाँ तहसील:- हुजूर, जिलाः भोपाल
स्वामित्व
क्रं० सर्वेक्षण कुल रकबा अर्जित रकबा भूमिका हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
का
सं० (हे.में) (हे.में) प्रकार
सख्या
प्रकार
1 439/2 0.850 0.006 निजी सिंचित घीसीलाल पिता लक्ष्मण सिंह जाति गेहलोत पता बोरखेड़ी हुजूर
2 439/1 0.860 0.086 निजी सिंचित दामोदर पिता हरीचरण सचिन मेवाडा पिता हरीचरण बोरखेडी
3 428 0.540 0.009 निजी सिंचित ज्ञान सिंह पिता धनलाल जाति कारीगर पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
4 284 0.540 0.353 निजी सिंचित राकेश मेवाड़ा पिता सुखराम मेवाड़ा पता नि. खजूरी सड़क भोपाल
5 430 0.290 0.092 निजी सिंचित लखन सिंह पुत्र पर्वत सिंह जसरथ पुत्र पर्वत सिंह लसूडिया घाट
6 434 0.810 0.405 निजी सिंचित सजन सिंह पिता हनुमंत सिंह पता लसूडिया हुजूर भोपाल
सिंचित श्रीमती धापूबाई पत्नी भागीरथ, श्रीमती मिश्रीबाई पत्नी पर्वत सिंह जाति
7 429 1.200 0.686 निजी
मेवाड़ा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
8 395 0.050 0.050 निजी सिंचित मांगीलाल पिता नन्नूलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
9 393 0.450 0.051 निजी सिंचित मांगीलाल पिता नन्नूलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
10 389 0.500 0.032 निजी सिंचित मूलचंद पिता गोपीलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
11 394 0.260 0.244 निजी सिंचित मांगीलाल पिता नन्नूलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
12 388 0.070 0.070 निजी सिंचित मूलचंद पिता गोपीलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
13 387 0.260 0.222 निजी सिंचित मूलचंद पिता गोपीलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ भोपाल
0.141 0.119 निजी सिंचित अजय मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजुरी सडक
14 386/1/1
15 386/1/3 0.186 0.170 निजी सिंचित श्रीमती विमलाबाई पत्नी ज्ञानसिंह मेवाड़ा पता हुजूर भोपाल
16 386/1/2 0.093 0.051 निजी सिंचित अनिल पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजुरी सडक हुजूर
17 386/2 0.120 0.014 निजी सिंचित रमेश पिता उमरावसिंह जाति विश्वकर्मा पता नि बरखेड़ा नाथू
18 396 0.260 0.090 निजी सिंचित मांगीलाल पिता नन्नूलाल जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर
19 376 0.780 0.004 निजी सिंचित रामप्रीत पिता धनई पता म.न एच सर्वोदय कॉलोनी सीटीओ बैरागढ़
20 377/1 0.246 0.065 निजी सिंचित दुर्गादास पिता नारायणदास जाति बैरागी निवासी ग्राम पिपलिया
21 377/2 0.404 0.040 निजी सिंचित राम प्रीत पिता श्री धनई प्रसाद पता सर्वोदय कालोनी बैरागढ
22463/1/1 0.074 0.004 निजी सिंचित अजय मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजुरी सडक
23 381/1/1 0.424 0.382 निजी सिंचित अजय मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजुरी सडक
24 381/1/3 0.430 0.129 निजी सिंचित श्रीमती विमलाबाई पत्नी ज्ञानसिंह मेवाड़ा पता हुजूर भोपाल
25 381/1/2 0.423 0.002 निजी सिंचित अनिल मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजुरी सडक
26 379/1 0.170 0.065 निजी सिंचित अजय मेवाड़ा पिता ज्ञान सिंह मेवाड़ा पता इंदौर रोड खजुरी सडक
27 378/2 0.404 0.269 निजी सिंचित बालेश मारण नाबा पिता हनुमंत सिंह मारण एवं अन्य पता निवासी
28 285 0.210 0.118 निजी सिंचित राकेश मेवाड़ा पिता सुखराम मेवाड़ा पता नि. खजूरी सड़क भोपाल
29 286 0.340 0.152 निजी सिंचित सरजू बाई वि.इमरत सिंह सूरजबाई वि. बालमुकुन्द जाति धाकड
7756
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
30 283 0.210 0.091 निजी सिंचित राधेश्याम पिता करन सिंह जाति धाकड पता पिपलिया धाकड़ हुजूर 31 281 0.240 0.143 निजी सिंचित सावित्री पत्नी श्री ज्ञान सिह पता ग्राम पिपलिया धाकड हुजूर 32 282 0.140 0.140 निजी सिंचित हुकम सिंह पुत्र अमर सिंह जाति धाकड पता भोपाल मध्य प्रदेश 33 264 1.410 0.008 निजी सिंचित राकेश मेवाड़ा पिता श्री सुखराम मेवाड़ा पता खजूरी सड़क भोपाल 34 263 0.100 0.025 निजी सिंचित राकेश मेवाड़ा पिता श्री सुखराम मेवाड़ा पता खजूरी सड़क भोपाल 35 262 1.580 0.712 निजी सिंचित सुखराम पिता नन्नूलाल पता खजूरी सड़क भोपाल मध्य प्रदेश 36 207/1 0.312 0.239 निजी सिंचित मोहन दास पिता भगवानदास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम 37 207/2 0.312 0.117 निजी सिंचित सोहन दास पुत्र भगवानदास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम भोपाल 38 207/3 0.312 0.004 निजी सिंचित मनोहर दास पुत्र भगवानदास जाति बैरागी पता निवासी ग्राम 39 190 0.490 0.020 निजी सिंचित प्रहलाद सिंह प्रजापति पिता काशीराम प्रजापति पिपलिया धाकड़ 40 188 0.990 0.043 निजी सिंचित सुभाष कुमार प्रजापति पुत्र प्रहलाद सिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम 41 179 0.750 0.405 निजी सिंचित घनश्याम पिता रामदयाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भोपाल 42 178/1 0.850 0.223 निजी सिंचित हरीनारायण पिता रामदयाल जाति मीना पता नि. भोपाल मध्य प्रदेश 43 178/2 0.100 0.082 निजी सिंचित घनश्याम पिता रामदयाल जाति मीना पता निवासी भोपाल 44 167 0.180 0.014 निजी सिंचित घनश्याम पिता रामदयाल एवं अन्य पता नि. ग्राम भोपाल म.प्र. 45 158/1 1.200 0.011 निजी सिंचित शंकर पिता गोपी , पईया बाई पत्नी शंकर पता नि. ग्राम भोपाल म.प्र. 46 28/1 0.150 0.063 निजी सिंचित गंगाराम पिता कनीराम जाति दरोई पता नि ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश 47 8 0.820 0.820 निजी सिंचित गंगाराम पिता कनीराम जाति दरोई पता नि ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश 48 9 0.780 0.262 निजी सिंचित गंगाराम पिता कनीराम जाति दरोई पता नि ग्राम भोपाल मंध्य प्रदेश 49 6 0.360 0.192 निजी सिंचित अपूर्व लोया पिता डा.बी.एम. लोया एवं अन्य पता नि बैरागढ़ भोपाल 50 12 0.470 0.056 निजी सिंचित हेमराज पिता छीतू रामबाई पत्नी हेमराज जाति दरोई पता नि. ग्राम 51 5/1 0.250 0.226 निजी सिंचित रामनाथ सिंह पिता वीरभान जाति बलाई पता नि.ग्राम भोपाल मध्य 52 5/2 0.250 0.144 निजी सिंचित रीत तेजवानी पत्नी मनीष तेजवानी एवं अन्य पता बैरागढ भोपाल 53 278 0.320 0.001 निजी सिंचित हुकुम सिंह पिता अमर सिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भोपाल प्रभावित रकबे का कुल योगः- 8.022
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा . ) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने औरऔर अपनेअपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 80 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
7757
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
क्र.-471-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला-
भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम- फन्दा कलाँ, का कुल रकबा 14.681 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए)
यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुतकीकी गईगई थी / प्रारंभिकथी / अन्वेषण
किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु
भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित
भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्धेश्य है , जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों
के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम फन्दा कलाँ , की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार
है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- फन्दा कलाँ, रा.नि.न.:- फन्दा कलाँ
तहसील:- हुजूर, जिलाः भोपाल
स्वामित्व
क्र० सर्वेक्षण कुल रकबा अर्जित रकबा भूमिका
का हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
सं० सख्या (ह.में) (हे.मे) प्रकार
प्रकार
1 971 0.861 0.170 निजी सिंचित दुलेसिंह पिता दिलीपसिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
2 983 2.346 0.501 निजी सिंचित महेन्द्र पुत्र गेंदालाल एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
3 984 0.417 0.298 निजी सिंचित महेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनारायण गुप्ता एवं अन्य पता नि. ग्राम
व्यपवर्तित
4 982/1 1.619 0.357 निजी जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी.डी. सोनी पता नि. ग्राम भूमि
(आवासीय, स्वामी
सिंचित)
व्यपवर्तित
0.659 निजी जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी.डी. सोनी पता नि. ग्राम भूमि
5 982/2 1.619 (आवासीय , स्वामी
सिंचित)
6 979 0.915 0.096 निजी सिंचित तरविन्दर सिंह पिता सरदार एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
आवासीय,
7 970 2.885 0.841 निजी दुले सिंह पिता दिलीप सिंह एवं अन्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
8 980/1/1 0.381 0.177 निजी सिंचित श्रीमती मनीषा जोहरी पत्नी दिलीप जोहरी पता पीरगेट भोपाल
9 980/1/2 0.161 0.139 निजी सिंचित प्रदीप कुमार पुत्र अशोक कुमार पता पीरगेट भोपाल मध्य प्रदेश
10 980/2 0.995 0.851 निजी सिंचित वैदिक सिंहल पत्नी स्व दिलीप कुमार सिंहल एवं अन्य नि. ग्राम
11 980/1/3 0.405 0.001 निजी सिंचित श्रीमती श्यामलता जौहरी पत्नी अशोक कुमार जौहरी हुजूर
12 978 1.501 0.047 निजी आवासीय जनरल मैनेजर राजीव सोनी पुत्र बी.डी. सोनी पता नि. ग्राम
13 909/2/3 0.810 0.050 निजी सिंचित संजय कश्यप पुत्र राजेंद्र कश्यप पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल
व्यपवर्तित
909/2/1/ प्रेमनारायण पिता हरकिशन एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
14 0.141 0.030 निजी (व्यवसायि
1/1/2
क. सिंचित)
909/2/1/ हेमलतासिंह पत्नी रामाश्रय सिंह पता महाराणा प्रताप नगर वार्ड न 09
15 0.047 0.002 निजी सिंचित
2/1 श्यामपुर फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16 986 2.950 0.272 निजी सिंचित (186/1 शासकीय) ज्योति पत्नी परषोत्तमदास भोजवानी एवं अन्य
17 409 2.358 0.804 निजी सिंचित श्रीमति आरती परमानी पत्नी किशोर परमानी एवं अन्य नि. ग्राम
18 431 2.101 0.219 निजी सिंचित अनिल परमानी पुत्र गागनदास एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
19 382/1 1.408 0.029 निजी सिंचित सुनील पुत्र जोहरीमल पारेख एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
20 383 1.684 0.340 निजी सिंचित (383/1/2 शास.) रूचि अग्रवाल पत्नी अशविनी अग्रवाल एवं अन्य
21 387 0.377 0.332 निजी सिंचित (387/2 शासकीय) हरमेहन्द्र पुत्र सरदार शोभा सिंह एवं अन्य
22 388 0.770 0.074 निजी सिंचित (388/2/2 शासकीय ) कुलदीप पत्नी करतार सिंह एवं अन्य
23 389/1/1 0.194 0.012 निजी सिंचित शीतल राठौर पुत्र प्रकाश राठौर पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल
24 389/1/2 1.214 1.137 निजी सिंचित संजय मिश्रा पुत्र हरीराम सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
25 389/3 0.809 0.409 निजी सिंचित सुशीला सिंह पत्नी राजेन्द्र सिंह एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
व्यपवर्तित
26 389/2/1 0.486 0.419 निजी (व्यवसायि मोहम्मद शाहवर पिता अब्दुलजलील एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
क,सिंचित)
व्यपवर्तित
0.037 निजी करन सिह पुत्र राजमल एवं अन्य पता फन्दा कलाँ हुजूर भोपाल मध्य
27 396 3.160 (आवासीय, प्रदेश भूमि स्वामी,
सिंचित)
7758
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
सिंचित
0.356 0.033 निजी 28 395
सिटी इन्फाबेंचर प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल आ. कुंजबिहारी अग्रवाल पता एम.पी. नगर जोन -1 भोपाल भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.466 0.009
394
29
सिटी इन्फाबेंचर प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर प्रदीप अग्रवाल आ. कुंजबिहारी अग्रवाल पता नि.एम.पी. नगर जोन-1 भोपाल
श्रीमती अलका अग्रवाल पत्नी प्रदीप अग्रवाल एवं अन्य पता भोपाल
सिंचित
निजी
0.809 0.413
30 390/2
सिंचित
0.166 निजी
0.348
406/1
31
0.522
निजी 406/1/3
0.119
32
कुनाल अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल एवं अन्य पता भोपाल
जयराम दावानी पुत्र धनराजमल दावानी एवं अन्य पता भोपाल
व्यपवर्तित (व्यवसायि क. सिंचित)
सिंचित
निजी
0.050
0.433
33 406/1/4
घनश्याम सर्राफ, हुकुमचन्द, सर्राफ, वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी आ. नारायण सिंह नि. ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.026 406/1/5 0.210
34
निजी
0.003
0.405
35 406/2
3.506 निजी 407
3.522
36
घनश्याम सर्राफ , हुकुमचन्द सर्राफ, वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी आ . नारायण सिंह नि. ग्राम भूमि स्वामी
रामकुमार मंशानी पुत्र एःजी. मंशानी एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
(407/1/1/2 शासकीय) जयराम दावानी पुत्र धनराजमल दावानी एवं अन्य नि. ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित व्यपवर्तित (व्यवसायि क. सिंचित)
0.595 निजी
0.595
37 985
महेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र लक्ष्मीनारायण गुप्ता एवं अन्य नि. ग्राम
सिंचित
मेसर्स नयासा डेवलपर्स अभितेष जैन एवं अन्य पता नि. भोपाल म.प्र.
सिंचित
1.459 निजी
1.845
981
38
0.001
0.096
निजी चंदनसिंह पुत्र भागीरथ जाति गेहलोत पता फन्दा कलाँ भोपाल
सिंचित
39 963/3
0.096 0.001 निजी 963/4
40
राकेश पुत्र भागीरथ पता फन्दा कलाँ भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
14.681 प्रभावित रकबे का कुल योगः-
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा .) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
क्र.-473-अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर के ग्राम- नरेला , का कुल रकबा 10.377 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है, इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भू -अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- हुजूर के ग्राम- नरेला, की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- नरेला, रा.नि.न.:- मुंगलिया छाप तहसीलः- हुजूर, जिलाः भोपाल
स्वामित्व
क्रं० सर्वेक्षण कुल रकबा अर्जित रकबा भूमि का हितबध्द व्यक्त्ति का नाम और पता
का
सं० सख्या (हे.मे) (हे.मे) प्रकार
प्रकार
1 562 0.780 0.012 निजी सिंचित विनोदकुमार पुत्र छीतूलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भोपाल
2 577/1 0.820 0.007 निजी सिंचित विक्रमसिंह पिता करनसिंह जाति खाती पत्ता सा देह हुजूर भोपाल
3 606 0.440 0.030 निजी सिंचित मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
4 610 0.370 0.163 निजी सिंचित मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
5 631/1 0.210 0.017 निजी सिंचित सीताराम पुत्र माखन सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
6 631/2 0.370 0.016 निजी सिंचित घीसीलाल पुत्र प्रभूलाल जाति खाती पता निवासी ग्राम नरेला हुजूर
7 633 0.080 0.080 निजी सिंचित राधेश्याम पुत्र काशीराम पता निवासी ग्राम भोपाल मध्य प्रदेश भूमि
8 634 0.080 0.027 निजी सिंचित राधेश्याम पुत्र काशीराम पता निवासी ग्राम भोपाल
9 636 0.240 0.006 निजी सिंचित श्रीमती कौशल्या वर्मा पत्नी भगवान सिंह जाति खाती भोपाल
10 632 0.120 0.120 निजी सिंचित राधेश्याम पुत्र काशीराम पता निवासी ग्राम भोपाल
11 604 0.270 0.270 निजी सिंचित मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता निवासी
12 607 0.330 0.287 निजी सिंचित मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता भोपाल
13 603 0.190 0.086 निजी सिंचित जगदीश पुत्र छोढेराम जाति धोबी भोपाल
14 549/1 0.690 0.014 निजी सिंचित गजराज सिंह पुत्र मूरत सिंह जाति खाती भोपाल
15 540/1 0.520 0.438 निजी सिंचित कृपालसिंह पुत्र इमरतलाल पता सा ० देह भोपाल मध्यप्रदेश
16 540/2 0.510 0.225 निजी सिंचित विनोद कुमार पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल मध्यप्रदेश
17 516 0.150 0.124 निजी सिंचित मानोबाई बेवा इमरतलाल जाति खाती पता सा० देह भोपाल
18 547 0.910 0.297 निजी सिंचित विनोद पुत्र इमरतलाल एवं अन्य सा० देह भोपाल
19 641 0.970 0.606 निजी सिंचित (641/1 शासकीय भूमि), राधेश्याम पुत्र काशीराम भोपाल
20 594 0.260 0.221 निजी सिंचित गंगाप्रसाद पुत्र हजारीलाल पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश
21 593 0.260 0.224 निजी सिंचित गंगाप्रसाद पुत्र हजारीलाल पता निवासी ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश
22 563 1.450 0.814 निजी सिंचित फूलसिंह पुत्र अमर सिंह एवं अन्य पता नि०ग्राम भोपाल मध्यप्रदेश
23 573/1 0.330 0.064 निजी सिंचित शिवनारायण पुत्र जालम सिंह पता सा. देह सा ० देह भोपाल
24 573/2 0.370 0.104 निजी सिंचित फूलसिंह पुत्र अमर सिंह एवं अन्य पता नि०ग्राम भोपाल
25 539 0.120 0.024 निजी सिंचित अनारसिंह पुत्र हेमराज जाति खाती पता सा० देह भोपाल
26 538 1.010 0.635 निजी सिंचित दिनेश पुत्र हेमराज जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
27 541/1 0.420 0.030 निजी सिंचित कृपालसिंह पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल मध्य प्रदेश भूमि
स्वामी
28 518/3 0.460 0.001 निजी सिंचित शादीलाल पुत्र इमरतलाल पता सा ० देह भोपाल
29 518/4 0.220 0.040 निजी सिंचित मानोबाई बेवा इमरतलाल एवं अन्य पता नि. भोपाल
30 519/1 0.800 0.020 निजी सिंचित कृपालसिंह पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल
31 519/2 0.300 0.061 निजी सिंचित विनोद कुमार पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल
32 566 0.850 0.078 निजी सिंचित मोहितवर्मा पिता शिवनारायण जाति खाती भोपाल मध्यप्रदेश भ
33 597 0.420 0.171 निजी सिंचित सुशीलाबाई बारकलाबाई चन्द्रकलाबाई पिता करनसिंह जाति खाती पता
हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
34 574 0.430 0.086 निजी सिंचित रोहित वर्मा पिता शिवनारायण जाति खाती पता निवासी भोपाल
35 575 0.640 0.435 निजी सिंचित रोहितवर्मा पिता शिवनारायण जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7760
36 576/1 0.640 0.502 निजी सिंचित विक्रमसिंह पिता करनसिंह जाति खाती पता सा देह हुजूर भोपाल
37 576/2 0.640 0.058 निजी सिंचित हरीप्रसाद पिता करन सिंह जाति खाती पता सा देह भोपाल
38 596 0.260 0.180 निजी सिंचित गंगाप्रसाद पुत्र हजारीलाल पता निवासी ग्राम भोपाल
39 595 0.100 0.088 निजी सिंचित जगदीश पुत्र छोढेराम जाति धोबी पता निवासी ग्राम भोपाल
40 511 0.280 0.107 निजी सिंचित श्यामलाल पुत्र हरीनारायण जाति खाती पता सा० देह भोपाल
41 548/1 0.700 0.449 निजी सिंचित भोजराज वर्मा पुत्र निवासी ग्राम जाति खाती भोपाल
42 548/2 0.350 0.002 निजी सिंचित लखनलाल पुत्र अमर सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
0.919 निजी सिंचित रमेश ज्ञानसिंह शांताबाई पिता हरप्रसाद जाति खाती पता नरेला हुजूर
43 564/1 1.520
भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
44 564/2 0.070 0.002 निजी सिंचित नर्बदाप्रसाद पिता माधो सिंह पता 48 नरेला हुजूर भोपाल
45 550 0.270 0.038 निजी सिंचित प्रहलादसिंह पुत्र मूरत. सिंह जाति खाती पता सा० देह भोपाल
46 517/1 0.330 0.130 निजी सिंचित विनोद कुमार पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल मध्य प्रदेश
47 517/2 0.520 0.405 निजी सिंचित शादीलाल पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल मध्यप्रदेश
मानोबाई बेवा इमरतलाल जाति खाती पता सा० देह भोपाल मध्यप्रदेश
48 517/3 0.120 0.111 निजी सिंचित
भूमि स्वामी
49 515 1.420 0.370 निजी सिंचित शादीलाल पुत्र इमरतलाल एवं अन्य पता सा० देह भोपाल मध्य प्रदेश
50 543/1 0.120 0.031 निजी सिंचित विनोद कुमार पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल मध्य प्रदेश
51 543/2 0.500 0.019 निजी सिंचित शादीलाल पुत्र इमरतलाल पता सा० देह भोपाल मध्य प्रदेश
52 605 0.400 0.185 निजी सिंचित मानसिंह पुत्र विजय सिंह जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
53 710 0.340 0.289 निजी सिंचित जगदीश वर्मा पुत्र देवकरण वर्मा एवं अन्य म.न. 156 ग्राम मुंडला
54 711 0.350 0.350 निजी सिंचित श्रीमति लक्षणा वर्मा पत्नी जीतेन्द्र कुमारवर्मा पता ग्राम नरेला हुजूर
55 713 0.270 0.005 निजी सिंचित जगदीश वर्मा पुत्र देवकरण वर्मा एवं अन्य म.न. 156 ग्राम मुंडला
56 712 0.290 0.072 निजी सिंचित श्रीमति लक्षणा वर्मा पत्नी जीतेन्द्र कुमारवर्मा नरेला हुजूर भोपाल
57 708 0.660 0.060 निजी सिंचित लक्ष्मीनारायण पुत्र विजय सिंह जाति खाती भोपाल
58 709 0.660 0.160 निजी सिंचित लक्ष्मीनारायण पुत्र विजय सिंह जाति खाती भोपाल
59 707 0.790 0.001 निजी सिंचित महेशप्रसाद पुत्र राम सिंह जाति खाती पता नरेला भोपाल
60 601 0.250 0.008 निजी सिंचित जगदीश पुत्र छोढेराम जाति धोबी पता निवासी ग्राम भोपाल
61 529 1.090 0.002 निजी सिंचित अनारसिंह पुत्र हेमराज जाति खाती पता सा ० देह भोपाल
62 537/2 0.190 0.001 निजी सिंचित दिनेश पुत्र हेमराज जाति खाती पता निवासी ग्राम भोपाल
प्रभावित रकबे का कुल योगः- 10.377
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा .) एवं भू-अर्जन अधिकारी हुजूर जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि काकोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय /विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
क्र. 2398 अविअ-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला- भोपाल , तहसील- कोलार के 04 ग्रामों की कुल 38.431 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी / प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट / प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्धेश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील- कोलार के कुल 04 ग्रामो की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- पंचामा रा.नि.न.ः- कोलार
तहसीलः-कोलार जिलाः भोपाल
कुल अर्जित स्वामित्व
क्र० सर्वेक्षण भूमि का हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
रकबा रकबा (हे . का
सं० सख्या प्रकार
(हे.में) में) प्रकार
0.045 निजी सिंचित निर्भयसिंह पुत्र भगवानदास, महेशसिंह पुत्र हरीप्रसाद जाति लोधी
1 64/1 1.200
पता निवासीनिवासी ग्राम भूमि स्वामी
2 56- 1.220 0.787 निजी सिंचित पन्नालाल पिता रामचन्द्र जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
3 50 0.750 0.044 निजी सिंचित पन्नालाल पिता रामचन्द्र जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.729 निजी सिंचित शिवनारायण पिता गंगाराम जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि
4 55 1.330
स्वामी
5 53 1.440 0.024 निजी सिंचित गायत्रीबाई पत्नि गोरेलाल जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
6 65/1 0.900 0.642 निजी सिंचित अर्जुनसिंह पिता हरीसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7 65/2 0.920 0.250 निजी सिंचित दीनदयाल पिता मानसिंह जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
8 49/1 0.580 0.458 निजी सिंचित हरीसिंह पिता नाथूराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
नारायणसिंह पिता रामचन्द्र जाति मीना पता निवासी ग्राम भूमि
9 49/2/1 0.400 0.032 निजी सिंचित
स्वामी
10 77 2.060 0.697 निजी सिंचित मानसिंह पुत्र नेतराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11 76 1.110 0.302 निजी सिंचित रामदयाल पुत्र भग्गा एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
12 259 0.750 0.168 निजी सिंचित रामदयाल पुत्र भग्गा एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
13 263/1 0.160 0.070 निजी सिंचित पन्नालाल पिता नेतराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14 263/2/1 0.340 0.178 निजी सिंचित ग्यारसीबाई बेवा श्यामलाल, घिसियाबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी
पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.163 निजी सिंचित भागवतीबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
15 263/2/2/2 0.210 स्वामी
निजी सिंचित ग्यारसीबाई बेवा श्यामलाल , घिसियाबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी
16 263/2/2/1 0.140 0.130
पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
17 260 0.760 0.402 निजी सिंचित पन्नालाल पुत्र नेतराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
18 270/1 0.650 0.404 निजी सिंचित कालूराम पुत्र हरप्रसाद जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
19 270/2 0.290 0.138 निजी सिंचित सजनसिंह पिता हरप्रसाद जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
20 272/1 0.260 0.184 निजी सिंचित कालूराम पुत्र हरप्रसाद जाति पंवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
21 272/2 0.340 0.236 निजी सिंचित सजनसिंह पिता हरप्रसाद जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
22 272/3 0.500 0.011 निजी सिंचित दिनेश पिता हरप्रसाद जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
264/1/1 0.040 0.015 निजी सिंचित भागवतीबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
23 स्वामी
24 264/1/2 0.040 0.015 निजी सिंचित भागवतीबाई पुत्री श्यामलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
स्वामी
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7762
25 264/2/2 0.404 0.404 निजी सिंचित वंशिता मिश्रा पत्नी श्री वेदांत मिश्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
26 264/2/1 0.476 0.006 निजी सिंचित वंशिता मिश्रा पत्नी श्री वेदांत मिश्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.085 निजी सिंचित विशनलाल पिता कालूराम एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि
27 268 0.400
स्वामी,
28 265 0.700 0.289 निजी सिंचित रामदयाल पुत्र भग्गा एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
29 271/1 0.290 0.024 निजी सिंचित सजनसिंह पिता हरप्रसाद जाति पवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
30 267 2.290 0.451 निजी सिंचित श्रीमती प्रेमबाई पत्नि टन्टीलाल ग्वाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
का कुल
7.381
प्रभावित रकबे योगः-
ग्रामः- शोभापुर जहेज ,
रा.नि.न.: - कोलार
तहसीलः-कोलार,
जिलाः भोपाल
कुल अर्जित स्वामित्व
सर्वेक्षण भूमि का हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
रकबा रकबा (हे. का
सं० सख्या प्रकार
(हे .में) में) प्रकार
1 197 0.140 0.140 निजी सिंचित परमोबाई बेवा सुन्दरलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
भगवानसिंह पिता मदनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
2 201/1 1.910 0.166 निजी सिंचित
स्वामी,
सिंचित भगवानसिंह पिता मदनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
3 199 0.080 0.080 निजी
स्वामी,
4 198 0.080 0.080 निजी सिंचित भगवानसिंह पिता मदनलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
5 195 0.020 0.020 निजी सिंचित मुल्लोबाई पत्नि शिवप्रसाद जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि
स्वामी,
6 196 0.080 0.080 निजी सिंचित परमोबाई बेवा सुन्दरलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
7 156 0.230 0.134 निजी सिंचित शोभाराम पिता भागचन्द जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
8 157 0.100 0.072 निजी सिंचित शोभाराम पिता भागचन्द जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
152-155/5 0.900 0.006 निजी सिंचित श्रीमती फूलवतीवाई बेवा नेमीचन्द एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
9
स्वामी,
10 152-155/6 0.900 0.280 निजी सिंचित डालचन्द पिता जयकिशन एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
11 151 2.770 0.936 निजी सिंचित शोभाराम पिता भागचन्द जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
12 161 0.110 0.108 निजी सिंचित घनश्याम पुत्र सुन्दरलाल जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
13 158/1 0.180 0.180 निजी सिंचित शोभाराम पिता भागचन्द जाति साहू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
1.840 0.753 निजी सिंचित घनश्याम पुत्र सुन्दरलालपता एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
14 158/2
स्वामी,
श्रीमति गीता भार्गव पत्नि स्व. श्री मदनगोपाल भार्गव एवं अन्य
15 162 2.690 1.133 निजी सिंचित
पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
16 160 1.190 0.063 निजी सिंचित घनश्याम पुत्र सुन्दरलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
17 193 0.990 0.010 निजी सिंचित टीकाराम पिता खूबीलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
18 194 0.590 0.308 निजी सिंचित मुल्लोबाई पत्नि शिवप्रसाद जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
सिंचित भगवानसिंह पिता मदनलाल जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
19 200 0.400 0.080 निजी
स्वामी,
प्रभावित रकबे का कुल 4.628
योगः-
ग्रामः- गोल , रा.नि.न.: - कोलार
तहसीलः-कोलार , जिलाः भोपाल
कुल अर्जित स्वामित्व
क्र० सर्वेक्षण भूमि का
रकबा रकबा (हे . का हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
सं० सख्या प्रकार
(हे.में) में) प्रकार
असिचिंत
1 367 1.600 0.482 निजी व्यावसायिक सुंदरलाल पुत्र पूरनलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
2 410 0.990 0.568 निजी सिचिंत भैयालाल पुत्र सदाराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
3 409 0.640 0.447 निजी सिचिंत राधेश्याम पुत्र अभयराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी .
श्रीमती संगीता श्रीवास्तव पत्नी राजीव श्रीवास्तव एवं अन्य पता निवासी
4 366 1.820 0.565 निजी सिचिंत
ग्राम भूमि स्वामी,
5 415 0.610 0.356 निजी सिचिंत खनाराम पुत्र बालाप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
6 414 0.260 0.064 निजी सिचिंत श्रीमती रुबी त्रिपाठी पत्नी पवन त्रिपाठीपता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
7 411 0.590 0.494 निजी सिचिंत राधेश्यामपुत्र अभयराम जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
8 20 2.820 0.979 निजी सिचिंत अभिषेक द्विवेदी पुत्र श्री रविकान्त द्विवेदी निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
9 321 2.370 0.969 निजी व्यावसायिक हरीप्रसाद पिता सट्टीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
7763
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
10 17/2 0.303 0.020 निजी सिचिंत रमाकान्त चौबे पुत्र स्व. सरजू प्रसाद चीयें निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
निजी सिचिंत शबाना बेगम बेवा मतीन मोहम्मद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
11 24 4.135 0.646
स्वामी,
24/1/1/1
12 0.405 0.343 निजी सिचिंत श्रीमती अमृता चौबे पत्नी अतुल चौबे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
/2
13 18 1.130 0.129 निजी सिचिंत भैयालाल पुत्र सदाराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
निजी सिचिंत मोहम्मद अयाज पिता मुस्ताक अहमद एवं अन्य पता निवासी ग्राम
14 338 0.270 0.130
भूमिस्वामी,
निजी सिचिंत संजय कुमार तिवारी आ. दयाशंकर तिवारी एवं अन्य पता निवासी ग्राम
15 297 1.610 0.575
भूमिस्वामी
16 19 2.000 0.048 निजी सिचिंत शशी बेवा कमलसिह एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
17 337/1 1.465 0.540 निजी सिचिंत मोहम्मद अयाज पिता मुश्ताक अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
18 337/2 1.465 0.589 निजी सिचिंत मोहम्मद रियाज पिता मुशताक अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
निजी सिचिंत बसंतलाल पुत्र पिता रामप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
19 336 1.020 0.176
स्वामी,
0.052 निजी सिचिंत विमल लोधी पुत्र आ. लक्ष्मीनारायण लोधी पता निवासी ग्राम भूमि
20 334 0.140
स्वामी,
जमनाप्रसाद लोधी पिता बद्रीप्रसाद जाति लोधी पता निवासी ग्राम
21 365 2.190 1.184 निजी सिचिंत
भूमि स्वामी,
22 361 1.750 0.025 निजी सिचिंत कमरलाल पिता रामलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
23 406 0.210 0.210 निजी सिचिंत कालूराम मीना पुत्र आ. रामदयाल मीना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
24 405 1.400 0.178 निजी सिचिंतं सीताराम पिता अभय राम एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
25 333/1 0.600 0.600 निजी सिचिंत हरीनारायण पिता हरप्रसाद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
26 412/3 0.210 0.021 निजी सिचिंत श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी अमित सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
27 23 1.950 0.077 निजी सिचिंत कमलेश पिता चम्पालाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
0.030 निजी व्यावसायिक रानी श्रीवास्तव पत्नी मनोज श्रीवास्तव पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि
28 373 0.110
स्वामी
29 407 0.720 0.018 निजी सिचिंत थान सिंह पुत्र मिश्रीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
प्रभावित रकबे का कुल 10.512
योगः-
ग्रामः- कालापानी, रा.नि.न.: - कोलार
तहसीलः-कोलार , जिलाः भोपाल
कुल अर्जित स्वामित्व
क्र० सर्वेक्षण भूमि का हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
रकबा रकबा (हे . का
सं० सख्या प्रकार
(हे.में) में) प्रकार
0.670 0.437 निजी सिचिंत अनूपकुमार बागोरा पिता गंगाराम बागोरा पता निवासी ग्राम भूमि
1 198 स्वामी
2 195/2 0.400 0.075 निजी सिचिंत श्रीमती शोभा पत्नी अमृतलाल रजक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
श्रीमती जमना देवी पत्नी एच एल कन्नोजिया पता निवासी ग्राम
3 195/3 0.230 0.221 निजी सिचिंत
भूमिस्वामी
0.055 निजी सिचिंत अनूपकुमार बागोरा पिता गंगाराम बागोरा पता निवासी ग्राम भूमि
4 199 0.780
स्वामी
श्रीमती जमना देवी पत्नी एच एल कन्नोजिया पता निवासी ग्राम
5 188/1 0.400 0.363 निजी सिचिंत
भूमि स्वामी
श्रीमती जमना देवी पत्नी एच एल कन्नोजिया पता निवासी ग्राम
6 188/2 0.170 0.170 निजी सिचिंत
भूमिस्वामी
7 186 0.530 0.472 निजी सिचिंत दुले सिह पिता गोपीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
8 161 0.430 0.355 निजी सिचिंत कैलास पुत्र दसरत जाति लोडा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
9 163 0.560 0.409 निजी सिचिंत जगदीश पुत्र चतरा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
10 166 1.200 0.662 निजी सिचिंत संदीप पुत्र सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
11 165 1.560 0.652 निजी सिचिंत संजय आ. सीताराम एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
12 128 1.980 0.080 निजी सिचिंत श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13 287 0.540 0.047 निजी सिचिंत दिनेश शंकर माथुर पुत्र दुर्गेश शंकर माथुर पता निवासी ग्राम भूमि
स्वामी
14 282/1 0.940 0.013 निजी असिचिंत श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी स्व. सौरभ गर्ग एवं अन्य पता निवासी ग्राम
भूमि स्वामी,
15 282/2 0.260 0.013 निजी सिचिंत श्रीमती हरलीन गुलयानी पत्नी बी एस गुलयानी पता निवासी ग्राम
भूमिस्वामी,
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7764
0.200 0.019 निजी सिचिंत श्रीमती हरलीन गुलयानी पत्नी बी एस गुलयानी पत्ता निवासी ग्राम
16 283
भूमिस्वामी,
0.082 निजी सिचिंत अनूपकुमार बागोरा पिता गंगाराम बागोरा पता निवासी ग्राम भूमि
17 200 0.160
स्वामी,
96 0.500 0.012 निजी सिचिंत नितिन अग्रवाल पिता रघुनन्दन अग्रवाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम
18
भूमिस्वामी,
19 97 0.500 0.020 निजी सिचिंत महानंद सत्यन पुत्र बी सत्यन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
कैलाशनाथ शुक्ल पिता रामबदन शुक्ल एवं अन्य पता निवासी ग्राम
20 102 0.046 0.024 निजी असिचिंत
भूमिस्वामी,
286 0.210 0.030 निजी सिचिंत श्रीमती हरलीन गुलयानी पत्नी बी एस गुलयानी एवं अन्य पता
21
निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
22 100 0.230 0.230 निजी असिचिंत श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी प्रेम सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
23 408/1 0.060 0.009 निजी सिचिंत भूपेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
24 98 0.500 0.430 निजी सिचिंत योगानंद सत्यन पुत्र बी सत्यन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
25 407 1.200 0.504 निजी सिचिंत भूपेन्द्र सिंह पुत्र अवतार सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
26 409 0.810 0.021 निजी सिचिंत राजीव कपूर पुत्र के एल कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
27 288 3.240 2.070 निजी सिचिंत इन्दिरा बगाई पत्नी आर पी बगाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
28 160 0.190 0.111 निजी सिचिंत सुरेश बाबूलाल पिता श्यामलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
स्वामी,
29 99 0.270 0.244 निजी असिचिंत / आवासीय श्रीमती प्रतिभा सिंह पत्नी प्रेम सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
30 289 0.680 0.573 निजी आवासीय पर्व कपूर पुत्र राजीव कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
31 406 0.860 0.186 निजी आवासीय पर्व कपूर पुत्र राजीव कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
32 290 2.310 1.094 निजी आवासीय पर्व कपूर पुत्र राजीव कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
33 405 0.570 0.570 निजी आवासीय पर्व कपूर पुत्र राजीव कपूर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
34 386 1.680 0.688 निजी सिचिंत इफ्तेखार अहमद पुत्र खतीब अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
35 384 0.190 0.135 निजी सिचिंत इफ्तेखार अहमद पुत्र खतीब अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
36 382 0.820 0.489 निजी सिचिंत भैयालाल पुत्र सदाराम एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
37 383 0.660 0.305 निजी सिचिंत राधेश्याम पुत्र अभयराम एवं अन्य पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
38 370 0.300 0.218 निजी सिचिंत हेमन्त पिता हरीनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
39 364 0.540 0.200 निजी सिचिंत राधेश्याम पुत्र अभय राम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
40 381 0.130 0.071 निजी सिचिंत इफ्तेखार अहमद पुत्र खतीब अहमद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
41 190 0.200 0.094 निजी सिचिंत दुले सिह पिता गोपीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
सिचिंत सँतोष पिता कैलाश नारायन एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
42 371 5.850 0.697 निजी
स्वामी,
परमानन्द पिता कैलाशनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
43 347 0.800 0.046 निजी सिचिंत
स्वामी,
44 363 0.710 0.481 निजी सिचिंत भैयालाल पुत्र सदाराम जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
0.759 परमानन्द पिता कैलाशनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि
45 344 0.890 निजी सिचिंत
स्वामी,
7765 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
46
0.480 0.247
343
निजी सिचिंत
हरिन्दर सिह बेदी पिता टी एस बेदी एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी,
345
47
0.470
निजी
0.081
सिचिंत हनुमान प्रसाद पुत्र एम. पी. मिश्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ,
192
48
0.650 0.015 निजी सिचिंत दुले सिह पिता गोपीलाल एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
49
341
2.110 0.514
सिचिंत
निजी
हरिन्दर सिह बेदी पिता टी एस बेदी एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी,
0.168
50 610/370 0.300
निजी
हेमन्त पिता हरीनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
असिचिंत
51 609/370 0.290 0.241 निजी
हेमन्त पिता हरीनारायण एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
असिचिंत
प्रतीक कपूर पिता राजीव कपूर एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि 52 403 2.390 0.038 निजी आवासीय
स्वामी,
53 162 0.130 0.061
सिचिंत
निजी
जगदीश पुत्र चतरा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
164
54
0.440 0.006 निजी सिचिंत
संजय नीरज संदीप आ. सीताराम एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
0.750
55 380
0.102 निजी
असिचिंत / आवासीय
श्रीमती मंजू गर्ग पत्नी स्व ० सौरभ गर्ग एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
56 103
0.550 0.005 निजी
असिचिंत / आवासीय
विक्रांत धाकड़े पुत्र राजेश धाकड़े एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
15.910
प्रभावित रकबे का कुल योगः-
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( 2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोलार जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
आशीष सिंह, कलेक्टर .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7766
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2023
क्र. - 313-भू-अर्जन-2023
प्ररूप V
(नियम 10 देखे)
धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन
सचिव, राजस्व विभाग
रा.मा.क्र. 08 / अ-82/ 2022-23 मौजा ग्राम बिचुआ प.ह.नं.-9/8 तहसील नरसिंहपुर
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम बिचुआ नं.ब. 407 प.ह.नं. 9/8 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 3. 899 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है , जो 3.899 हेक्टेयर है ग्राम बिचुआ तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :
ग्राम - बिचुआ तहसील-नरसिंहपुर प.ह.नं.9 /8
खसरा नं.
स.क्र.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
अर्जित रकबा हे .
स्वामित्व का प्रकार
5
3
1
2
0.782
61, 62
भूमि स्वामी
1
0.178
66/2, 68
रेवतीबाई बेवा नन्हेलाल , शिब्बू अमर सिंह दशोदाबाई निक्काबाई पिस. नन्हेलाल मीराबाई वेबा कीरत रेवाराम ओमप्रकाश पिता कीरत ढीमर सा. नरसिंहपुर
0.212
63
2
भूमिस्वामी
गेंदालाल रोशन परषोत्तम पिता जुगराज सब्बोबाई बेबा जुगराज मलाह सा. नरसिंहपुर
0.042
65/1
भूमि स्वामी
3 डोरी हाकम दशरथ पिता रामसिंह मलाह सा .नरसिंहपुर
0.331
66/3, 69
72
0.194
0.021
87
0.182
66/1,67
4
भूमि स्वामी
0.126
74/3, 76, 88/2
परमलाल पिता मंगल देवकाबाई वेवा मंगल मलाह सा. नरसिंहपुर
0.084
85/1
0.064
65/2
भूमि स्वामी
5 हल्कू पिता परसादी ढीमर सा. नरसिंहपुर
0.126
86
0.168
71
भूमिस्वामी
6 रूपसिंह मुन्नीबाई पिस. रघुनाथ ढीमर सा. नरसिंहपुर
0.267
73
7
भूमि स्वामी
0.251
74/1-2
बड्डू नन्हू पिता शंकर बड़ीबाई सम्पतबाई बेबा गंगाराम बबलू राकेश संध्या पिस. गंगाराम ढीमर सा. नरसिंहपुर
0.034
88/3
8
भूमि स्वामी
बड्डू पिता नन्हा गुड्डीबाई पत्नि छोटेलाल धर्मेन्द्र राजेश जीजीबाई पिता छोटेलाल ढीमर सा. नरसिंहपुर
0.049
89/2
0.126
74/1/1, 75
भूमि स्वामी
9 अन्नीलाल पिता परमलाल मल्लाह सा. नरसिंहपुर
0.337
89/3, 90/3
भूमि स्वामी
कढोरी रम्मू प्रेमनारायण पिस. चूरामन ढीमर सा. केरपानी
10
0.034
88/4 7767
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
खसरा नं.
स.क्र.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
अर्जित रकबा हे.
स्वामित्व का प्रकार
0.025
88/1
भूमि स्वामी
0.252
89/1, 90/1
0.009
85/2
11 शंकरलाल साहब हक्कू पिता दम्मे अमरसिंह राजकुमार पिस. फूलसिंह पार्वती बाई पत्नि फूलसिंह पूरनलाल बल्द लेखराम सावित्रीबाई बेवा प्यारेलाल गुड्डा मुन्नालाल पिता प्यारेलाल ढीमर सा. देह
0.005
55/1
भूमि स्वामी
56/1
12 परमलाल वल्द मंगल काशीबाई वेवा देवीसिंह कृष्णाबाई सावित्री सम्पत बाई पिता देवीसिंह शांति बाई वेवा अशोक जयन्तीबाई कामना ना.बा. अशोक वली दादी काशीबाई मलाह सा.देह
56/4
3.899
कुल योग
1 उपरोक्त सूची के स . क. 1 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0112/3-6/23-24 आदेश दिनांक 10.05.23 , स.क्र. 6 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0211 / 3-6/ 22-23 आदेश दिनांक 25.07.22, स. क. 9 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0063 /अ-27/ 22-23 आदेश दिनांक 21.10.22, स. क. 10 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0032/ अ-06/ 23-24 आदेश दिनांक 13.04.23 एवं स. क. 11 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क. 0031 / अ-06/ 23-24 आदेश दिनांक 13.04.23 के अनुसार संशोधित किये गये है ।
2 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
3 कार्यपालन यंत्री रा.अं. बा.लो. सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 54 दिनांक 09.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
4 चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
5 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
6 जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7768
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
परिपत्र क्रमांक 363 /249/ 6-121 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है
कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्षित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसकें द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु
प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण :-
जिला
तहसील/तालुका
ग्राम
रायसेन
बेगमगंज
नयानगर
-:अनुसूचीः-
-:भूमि का विवरणः-
तहसील
जिला
ग्राम का नाम
खसरा क्र.
50/1/1 रायसेन बेगमगंज
50/1/2
जयानगर
50/1/2/3/1 कुल रकबा
रकबा अर्जित
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(2) द्वारा धारा-11 की उपधारा
(हेक्टेयर में)
(हेक्टेयर में)
0.449
1.214
1.542
50/1/2/3/2 0.308
50/1/2/5/1 0.405
कार्यपालन यंत्री परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू.
50/1/2/5/2 0.809
50/1/2/5/3
50/1/2/6
50/1/2/7
50/1/2/8/1
50/1/2/9
जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जेरा बांध से डूब प्रभावित हेतूः।
जल संसाधन विभाग सागर
0.254
0.822
0.275
0.303
0.520
0.352
50/1/2/10/2 0.031
50/1/3
50/2/2
50/1/2/2
60/1/2/4/1
50/1/2/4/2
50/1/2/8/2 1.214
0.125
0.470
0.712
0.712
0.304
50/1/2/10/1 0.155
50/2/1
52
54
55/1 0.125
0.129
0.129
1.639
1.639
0.162
0.162 7769
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
55/2 0.364 0.364
56/1 0.291 0.291
56/2 0.0001 0.0001
58/1 1.100
58/2 1.140
58/3 0.049
2.935
58/4 0.048
58/5 0.048
58/6 2.310
59/1 0.405
59/2 0.405 0.707
59/3 0.412
60/1/1/1 1.185
60/1/1/2 2.327
60/1/1/3 0.178
60/1/2/1 0.605
60/1/2/1/3 . 0.605
60/1/2/2 0.606 2.682
60/1/2/2/1 0.809
60/1/2/2/2 0.761
60/1/2/3/1 0.810
60/1/2/3/2 0.187
60/1/2/3/3 0.998
60/2 1.217
60/2/72/2/1 0.979 0.449
60/2/72/2/2 0.315
69/1 0.226
0.223
69/2 0.125
70 0.429 0.429
71/1 0.758 0.758
71/2 0.757 0.206
72/1/1/1 0.474 0.474
72/1/1/2 0.473 0.473
72/1/1/3 0.474 0.474
72/1/2/2 1.819 1.819
72/1/2/3 1.819 1.819
72/1/3 1.619 1.619
72/2/1 0.101 0.101
72/2/2 0.0001 0.0001
72/1/2/1/1 0.206 0.206
72/1/2/1/2 1.009 1.009
72/3/1 0.809 0.809
72/3/2 0.449 0.449
73 0.563 0.563
75/163/75/1 0.668 0.668
75/163/75/2 0.659 0.659
7770
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
75/163/75/3 0.041 0.041
76/2 0.506 0.506
76/1/1 0.202 0.202
76/1/2 0.202 0.202
76/1/3 0.405 0.405
77/1 0.809 0.809
77/2 1.148 1.148
77/3/1 1.238 1.238
77/3/2 0.733 0.733
78/1 1.619 1.619
78/2 1.675 1.675
79/1 0.077 0.077
79/2 0.283 0.283
80 0.101 0.101
81/165/81/1 0.405
0.657
81/165/81/2 0.777
102/1 0.057
102/2 0.020
102/3 1.695 0.253
102/4 0.056
102/5 0.028
107/1/1/1/1 0.809
107/1/1/1/2 0.809
107/1/1/1/3 0.809
107/1/1/1/4 0.600 2.720
107/1/1/1/5 0.607
107/1/1/1/6 0.600
107/1/1/1/7 0.575
107/1/2 1.000 0.288
107/2/2 0.405 0.230
108 1.246 0.546
111 0.105 0.105
112 0.817 0.193
115/1 0.962
115/2/1 2.652 2.254
115/2/2 0.809
119/1 0.360
0.125
119/2 0.405
120/月 0.720 0.720
120/2 0.129 0.129
121 0.833 0.833
122/1 0.203 0.203
122/2/1 0.204 0.204
0.205 0.205
124/1 0.611 0.611
124/2 0.764 0.764
7771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
125 0.053 0.053
126/1 0.316 0.316
126/2/1 0.350 0.350
126/2/2 0.350 0.350
127 0.0001 0.0001
128/1 1.420 1.420
128/22 1.319 1.319
176/129/1 0.340 0.340
176/129/2 0.178 0.178
176/129/3 0.339 0.339
129/1/1 0.210 0.210
129/1/2 0,219 0.219
129/2 0.445 0.445
130/1 0.405 0.405
130/2 0.210 0.210
130/3 0.291 0.291
130/4 0.283 0.283
131/1 0.142 0.142
131/2 0.101 0.101
131/3 0.259 0.259
131/4 0.243 0.243
131/5 0.105 0.105
131/6 0.202/ 0.202
132/1 0.057 0.057
132/2 0.469 0.469
133/1 0,480
133/2/171 0.057
2.100
133/2/1/25 0.419
133/2/2 1.214
134 4.022 3.711
135/1 0.361 0.361
135/2 0.364 0.364
135/3 0.360 0.360
135/4 0.130 0.130
13,62 0.946 0.946
137/1 0.335 0.335
137/2 0.317 0.317
178/137 0.352 0.352
138/1/1 0.108 0.108
138/1/2 0.405 0,405
138/2 1.014 1.014
139/1 0.910 0.910
139/2 1.235 1.235
140 0.340 0.340
141 0.668 0.668
142 0.227 0.227
7772
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
143 0.061 0.061
144 0.016 0.016
145 0.356 0.356
146 1.117 1.117
147/1/1 0.988 0.988
147/1/2 0.412 0.412
147/1/3 0.413 0.413
147/1/4 0.412 0.412
147/1/5 0.409 0.409
147/2 0.608 0.608
148/1/1- 0.291 0.291
148/1/2 0.737 0.737
148/2 1.214 1.214
149/1 0.924
149/2 1.043
149/3 1.214 2.839
149/4/2 0.569
149/5 1.346
150/1 0.162
150/2/1/1 0.809
150/2/1/2 0.396
150/2/2/1 0.381 3.156
150/2/2/2/1 0.404
150/2/2/2/2 0.405
150/3 1.274
151/1 1.498 1.498
151/2 1.497 1.497
151/3 1.497 1.497
152/1 0.725 0.725
152/2 0.724 0.724
152/3 0.724 0.724
153 2.112 2.112
154 0.890 0.890
160/68 0.429 0.050
161/68- 0.478 0.050
162/76/1 0.101 0.101
162/76/2. 0.101 0.101
164/76 . 0.052 0.052
172/122/1 0.081 0.081
172/122/2/1 0.053 0.053
172/122/2/2 0.052 0.052
173/122/3 0.154 0.154
174/129/1 0.069 0.069
174/129/2 0.081 0.081
174/129/3 0.061 0.061
174/129/4 0.032 0.032
भाग 1 ]
7773
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
175/129 0.081 0.081 176/ 129/2- 0.178 0.007 176/129/3 0.339 0.052 177/126 0.356 . 0.356 179/129 0.348 0.348 179/129/2 0.339. 0.339 181/129/1 0.130. 0.130 181/129/2 0.081 0.081 181/129/3 0.283 0.283 181/129/4 0.182 0.182 181/129/5 0.101 0.101 . 181/129/6 0.109. 0.109 181/129/7 0.061 0.061 186/129 1.440 1.440 187/138/1 0.172 0.172 г 187/138/2 0.120 г
223
0.120
127.680
कुल किता
92.400
भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज में देखा जा सकता है ।
7774
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
परिपत्र क्रमांक 364/ 246 /B - 21 / 2023-24-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम ( 07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
भूमि का विवरण : -
जिला
रायसेन
बेगमगंज
तहसील /तालुका
ग्राम
लखनपुर
-:अनुसूचीः-
-: भूमि का विवरणः-
तहसील
जिला
ग्राम का नाम
खसरा क्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
धारा-11- की उपधारा (2) द्वारा
3
1
2
4
5
6
7
8
7.147-
रायसेन बेगमगंज लखनपुर 71/1, 77, 78
0.324
71/2, 77,
1.871
78
74
0.837
0.130-
76
0.955
0.170-
79
0.255
0.109
1.529
81/1
0.640-
1.214
81/2
0.81
82/1/1
परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम.यू.जल संसाधन संभाग सागर म०प्र०
जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जेरा बांध के डूब प्रभावित हेतु ।
0.809
82/1/2
3.420
3.974
82/2
84
0.231
0.231
0.737
85
0.737
86
0.150
0.150
87
0.522
0.260
0.534
0.040
293/74
0.223
294/87/1
0.220
0.809
294/87/2
0.405
0.150
295/87
0.506
0.080
296/87
0.041
299/124/1
0.047
-0.030
299/124/2
0.040
299/124/3 7775 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
0.040
299/124/4
0.045
299/124/5
0.045
299/124/6
0.024
299/124/7
90/1
0.473
0.370
90/2 1.162
94
0.405
0.070
1.267
96/1
0.014
1.543
96/2
102/1 ,
1.625-
128
0.360
102/2,
1.632
128
297/102
0.651
0.080
0.615
298/102
0.040
0.234
486/80
0.234
36
33.407
कुल किता
7.860
भूमिं का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) बेगमगंज में देखा जा सकता है ।
7776
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
परिपत्र क्रमांक 365/248 / 8-121 / 2023-24 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्षित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्त्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (07 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु
प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण : -
जिला
तहसील /तालुका
ग्राम
रायसेन
बेगमगंज
तिनघरा सानी
-:अनुसूचीः-
-: भूमि का विवरणः-
जिला तहसील
ग्राम का नाम
खसरा क.
कुल रकवा (हे.मे.)
रायसेन बेगमगंज
धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
अर्जित रकवा (हे. में. )
1.886
48/1-
तिनघरा सानी,
0.140
1.214.
48/2
49
0.821
50 0.380
0.085
जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जेरा बांध के डूब प्रभावित हेतु
0.085
परियोजना प्रबंधक बीना परियोजना प्रबंधन इकाई जल संसाधन विभाग सागर (म.प्र.)
0.275-
52/1
0.690
52/2- 0.846.
53
0.365. 0.365
2.445
55/1/1-
0.565
55/1/2
55/2 0.280
1.011.
0.958
56/1/1/1
0.426
56/1/1/2
0.964
56/1/2/1
0.477
56/1/2/2
1.112
1.619
56/2/1/1
0.324
56/2/1/2
0.972
56/2/2/1
0.971 .
56/2/2/2
0.036:
59 1.809
66 1.915 1.099 67 0.615 0.445
7777
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
68 0.417 0.417
69/1 0.910 0.910
69/2 0.851 0.851
70 0.607 0.607
72 1.631 0.951
73/1 0.942 0.942
73/2 0.942 0.942
74 0.987 0.467
78 0.595 0.100
79/1 1.214
0.011
79/2 0.563
88/1 2.562 1.530
89 0.514 0.020
90, 2.962 2.562
91 0.380 0.380
92 0.388 0.388
93 2.452 2.452
94 0.798 0.798
112/90 0.275 0.020
113/90 0.121 0.121
111/78 0.243 0.180
कुल किता 42 40.917 19.281
भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) बेगमगंज में देखा जा सकता है ।
7778
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
परिपत्र क्रमांक 366 / 247/B - 121 / 2023-24-चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु
प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण :-
जिला
तहसील /तालुका
ग्राम
रायसेन
बेगमगंज
सूजा बीरान
-:अनुसूचीः-
-: भूमि का विवरणः-
जिला तहसील
खसरा क्र .
ग्राम का नाम
1
2
3
4
रायसेन बेगमगंज
1/1
सूजा बीरान
1/2
2
3/1
3/2
4
5/1
5/2
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
8
9
10
11
12/1
12/2
13/1 कुल रकबा
अर्जित रकबा
धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा
सार्वजनि क प्रयोजन का वर्णन (हेक्टेयर में)
(हेक्टेयर में)
5
7
6
8
0.652
0.407
0.834
0.834
0.085
0.014
परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू.जल संसाधन
0.178
0.093
0.405
0.032
संभाग सागर म०प्र०
0.388
0.221
0.405
0.405
जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जेरा बांध के डूब प्रभावित हेतु ।
0.146
0.146
0.312
0.210
0.243
0.120
0.307
0.220
0.295
0.160
0.324
0.160
0.421
* 0.291
0.041
0.041
0.934
0.934
0.591
0.591
0.133
0.133
0.861
0.699
0.197
0.064 भाग 1 ]
7779
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
13/2 0.195 0.015
15/1 0.395 0.220
15/2 0.401 0.040
17 0.384 0.288
18 0.239 0.111
21 0.352 0.059
23/1/1 0.607
23/1/2 0.607
23/1/3 0.607 2.297
23/1/4 0.190
23/2 1.367
24 0.802 0.622
26/1 0.202
0.140
26/2 0.15
27 0.0001
28/1 0.825 0.110
44 0.882 0.062
46 0.725 0.085
47 0.061 0.034
48/1 0.494
0.248
48/2 0.200
50/1 0.15 0.120
50/2 1.602 0.400
52 0.113 0.113
53/1 0.276 0.276
53/2 0.033 0.033
54/1 0.428 0.428
54/2/1 0.405 0.405
54/3 0.522 0.522
55 0.243 0.243
56/1 0.137 0.137
56/2 0.292 0.292
58 1.149 0.799
59 0.619 0.463
60 0.563 0.126
61 0.938 0.082
62/1 0.081 0.081
62/3 0.486 0.144
62/4 0.485 0.300
63/2 0.725
0.882
63/3 0.680
65/1 0.405
65/2 0.409
65/3 1.214 0.673
65/4 0.853
65/5 1.240
7780
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
65/6
0.300
0.676
65/7
65/8
0.405
0.681
65/9.
69/1
0.228
0.016
104
0.526-
0.526-
0.381-
105/1/ 1 /
0.381
0.190
105/1/2
0.190
105/1/3
0.190
0.190
106/1/1
0.143-
0.143/
0.071
106/1/2
0.071
0.072-
106/1/3
0.072
107/1/1
0.042
0.042
107/1/2
0.021 0.021
107/1/3 . 0.022 0.022-
108/1/1 0.963 0.963
0.963
108/1/2
0.963
108/1/3 1.926 1.926 110/1 0.429 0.429 110/2 0.227. 0.227 115/6/1 0.478 0.086
119/106
0.607-
0.607-
120/108/1
1.314
1.314
1.314
120/108/2
1.314
120/108/3/1/1
0.478
0.478
120/108/3/1/2
0.477- 0.477-
0.124
120/108/3/2
0.124-
121/ 62- 0.393 .
0.393
94
कुल
45.130 27.600
भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविन्द कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
7781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 21 सितम्बर 2023 क्र.-1271-भू-अर्जन-2023
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.1 ./भू-अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
5
6
4
1
2
3
बडोहरा
नागौद
1.8029 है.
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बडोहरा माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग कमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०..127.2/ भू-अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
4
6
1
2
3
नागौद
सतना
खडहरा 1.077 हे
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत
5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ० प्र० )
नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1 7782
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.2.73/ भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
1
2
4
5
3
सतना
3.7631 हे.
नागौद हरदुआ कला
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र ० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बाबूपुर माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०. 1274 /भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
3
4
1
5
6
कठवरिया
सतना नागौद
2.333 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुर माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.1275/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना नागौद
0.196 हे
चन्दकुआं
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र ० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआ माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.76/ भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
6
1
2
5
3
सतना
0.552 हे
नागौद जसो
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कोनी माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7784
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1247/ भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना नागौद
5.370 हे
बमुरहिया
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत बमुरहिया माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1278/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
1
3
4
5
6
सतना नागौद
4.456 हे
शहपुर
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुरं माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7785
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1279/ भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
2
1
3
4
5
सतना
0.663 हे
नागौद महदेई
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र० )
6 बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुर माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.12.80/भू- अर्जन/ 23 दि० 24/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
4
2
3
5
6
सतना नागौद
4.323 हे
शहपुर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना ( म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7786
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1281 /भू- अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद जसो
0.623 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.2.82/भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संब्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
1.176 हे.
रूहिया
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की रूहिया माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7787 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1283/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
4
3
2
5
6
0.553 है.
सतना अमरपाटन
खुर्द बैदुरा
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त सबमाइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1284/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग
1
2
3
4
6
सतना अमरपाटन वीरदत्त 4.992 हे.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त माइनर निर्माण हेतु
5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7788
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1285/ भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
3.412हे.
रामपुर बाघेलान खुर्द पडरिया
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पडरिया खुर्द टेल माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
SCHEDULE -II
After including the area shown in Schedule - I , The revised Limits of Barodiya Nonagar Nagar Parishad will be as follows : -
North direction Bounded by the village Panchayat Khajraharchand , Mukarampur, Moodri , Chandpur village .
East direction Limiting from the boundary of village Khiriyathansig, Bhilon , till the boundary of the river Bina .
South direction Bounded by the village limits of Tehsil Rahatgarh till Bina river .
West direction Bounded by the village Kajrai , Mahunajat , Khajrahranchdra .
By order and in the name of Governor ofMadhya Pradesh
(Harshal Pancholi ) Deputy Secretary Government of Madhya Pradesh
Urban development and housing department 7789 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०128.7/ भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
3
4
5
6
सतना
4.858 हे.
2 रामपुर बाघेलान
त्योंधरा नं-1
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पड़रिया वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1288 /भू- अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
कोनी
नागौद
3.388 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म ०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कोनी माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7790
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.12.89/भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद बूढ़ी 2.2979हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बडोहरा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.1290 /भू-अर्जन/23 दि० १८/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
सतना नागौद
2.472 हे
दुबहिया
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र ० )
6 बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत दुबहिया सब माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7791 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.129.1./भू-अर्जन/23 दि ० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
5
6
सतना नागौद
3 बराज
0.6612हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बराज माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.292/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
3
1
2
4
5
6
सतना नागौद
3.267 हे
शहपुर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना ( म ०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माडाटोला सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7792
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./2.5 / भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
नागौद
सतना
2.132 हे
माङाटोला
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म० प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1294./भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
ब्योहारी
नागौद
2.3727 हे.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की ब्योहारी माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7793
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.129.5/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
4
5
1
6
सतना नागौद
2.4888 हे.
3 उमरी बृजनंदन
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बाबूपुर माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.9%/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद माडाटोला 1.832 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म० प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं सब माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7794
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.97/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना नागौद खखरौंधा 2.2596हे.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.1298 /भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद रोहनिया 1.5780 हे. कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1 नागौद जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सड़वा माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7795 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1299 /भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
पवैया
नागौद
1.2840 हे. कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र ० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बडोहरा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र ० 382/23-24 पत्र क्र०.13.0.0/भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
कठवरिया
नागौद
3.440 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7796
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/301/भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना नागौद इटमापार 0.832हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुर माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/30.2/ भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना
कठवरिया
नागौद
1.018 हे कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुआं सब माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7797 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.13.75/ भू-अर्जन/23 दि ० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
1.9716 हे.
द्वारी खुर्द
नागौद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना ( म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के ररा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.5.74/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना उचेहरा
1.6563 हे.
कुलपुरा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कुलपुरा सबमाइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7798
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.137.5/भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा(हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
मौहट
सतना अमरपाटन
4.126 हे .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के मौहट माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र0/376/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना
3.388 हे
करही वृत
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7799 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/377/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
6.766हे
रामपुर बाघेलान
मौहारी कटरा
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत पडरिया वितरक नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० 182/23-24 पत्र क्र०/378/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
4.138 हे
धतुवा
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुवा माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7800
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/379/ भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
1
3
2
5
6
सतना
1.234 है
नैना कोठार
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0/380/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
0.946 हे
कोटरी
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7801 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/3.81/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
0.413 हे
अहिरगांव
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुवा माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./382/ भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
7.206 हे
रामपुर ऐरा बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत ऐरा माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7802
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.1383/भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
2
3
4
5
1
सतना
2.169 हे
कर्रा
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत कर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./384 /भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना नागौद अमिलिया 0.3828हे.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7803 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/385/भू-अर्जन/23 दि ० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद धौरहरा 3.1867 हे .
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के धौरहरा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1386/भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
10.2505 हे.
नागौद सिंहपुर
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7804
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1388/भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद जैतवारा 3.0547 हे.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के जैतवारा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.13.89/भू- अर्जन/ 23 दि० १८/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
1
3
4
5
6
सतना नागौद खैरूआ 4.2273 हे.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के धौरहरा माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7805 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1390/भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद बिलौधा 4.0032 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के बिलौधा माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/४.१// भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
6
सतना नागौद नोनगरा 7.5141 है.
5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के नोनगरा माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7806
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1392/भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद भाजीखेरा 2.6724 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के जैतवारा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1397 /भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
4
2
3
5
6
सतना
पनगरा
नागौद
4.2273 हे .
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के खम्हरिया माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
7807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1394/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद
4.0572हे.
खम्हरिया कला
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की द्वारी कला माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.13.25/भू-अर्जन/ 23 दि० १८/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
3
4
5
6
सतना
2 नागौद
0.4132 हे.
गुढ़ा
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना ( म० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के कोल माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7808
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
प्र.क्र.-39-अ-82-2022-23
छतरपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र0 30 सन् 2013) " की धारा -11 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सम्बंधित व्यक्तिय को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
छतरपुर छतरपुर कदवां 80.000
नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना
अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) एवं
भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र.क्र.-0040-अ-82-2022-23
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र 0 30 सन् 2013) " की धारा -11 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सम्बंधित व्यक्तिय को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
नैगुवां
छतरपुर छतरपुर
28.000
नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना
अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं
भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
7809 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
प्र.क्र.-0041 -अ-82-2022-23
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र ० 30 सन् 2013 ) " की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सम्बंधित व्यक्तिय को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
छतरपुर परिया
छतरपुर
20.000
नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना
अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं
भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र.क्र.-0038-3-82-2022-23
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र ० 30 सन् 2013) " की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 (1 ) एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हे ० में )
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
छतरपुर राजनगर सिलावट 90.000 अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर
नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं बंड लाईन, एप्रोच एवं स्पिल चैनल निर्माण
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) एवं भू- अर्जन अधिकारी राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
प्र.क्र.-0037-अ-82-2022-23
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र 0 30 सन् 2013) " की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सम्बंधित व्यक्तिय को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
6
छतरपुर बछरौनियां
छतरपुर
05.000
नैगुवां लघु सिंचाई तालाब योजना
5
अनुविभागीय अधिकारी (रा ०) एवं
भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू- अर्जन अधिकारी छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप जी.आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7810
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
कार्यालय , कलेक्टर जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 25 सितम्बर 2023
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०.८३०५/भू- अर्जन/23 दि०25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्त्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधी । कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग
6
5
3
4
1
3.0780
सतना
लोहरौरा
2 उचेहरा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरांव कला माइनर अंतर्गत हरदुआ कोठार सब माइनर के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र01505/भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
5
6
सतना
3 कल्ला
5.515हे.
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की कल्ला सबमाइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.3.06/भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
6
1
2
3
5
सतना
0.707 हे.
कोटरा
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के जुडमनिया माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/३०३/भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
2
1
4.5696हे.
नागौद परसवारा
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर बाबूपुर माइनर एवं उजनेही सब माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7812
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1308/भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
1.803 हे
नागौद घदेह खुर्द
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया सब माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.८०१/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद
गुनहर 0.374 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7813 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र० ./7/0 / भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . मे) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद ररा
2.1098 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर ररा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./././../भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद गौरा
0.722 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7814
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./3/2/ भू-अर्जन / 23 दि० 29/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
3
2
4
6
5
सतना
0.2448 हे.
नागौद मढ़ा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर कतकोन माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./3/3 / भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
1
2
4
3
सतना नागौद धटेहकला 10.859 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र ० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7815
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.13/4 / भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद नौनिया 0.3019है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अतरौरा सबमाइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./3/5/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
5
4
6
सतना नागौद ललचहा 0.7051 हे.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7816
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0/7/7/भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
1
3
4
5
6
सतना नागौद कोल 2.0372हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र ० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कोल माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.17/8/भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
1
3
4
6
5
सतना नागौद सड़वा 1.3889हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सड़वा माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7817 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.131.9. / भू- अर्जन/23 दि० 28/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद
1.103 हे
गजना बधाव
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत शहपुर माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र ०..1120/ भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना उचेहरा श्यामनगर 2.336 हे कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7818
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./32// भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
4.990 हे.
सिलपरी
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सिलपरी सब माइनर नं-1 निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र ०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०..1322/ भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना अमरपाटन चोरखंडी 2.969हे.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की अजवानी वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7819 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./32.5/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
3
1
4
5
6
अमरपाटन परसवाही
सतना
3.066हे.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1324 / भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
6
5
सतना
करहिया
नागौद
0.710 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7820
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.132.5/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यदाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
3
2
4
5
6
सतना
0.801 हे
नागौद चन्दकुइयां
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म० प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कचलोहा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र० 182/23-24 पत्र क्र० ./326/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
0.377 हे
ताला तलरी
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन (अ.मु. ) मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7821
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.13.27/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
6
4
5
1
2
3
1.750 हे
सतना
मौहारी कटरा
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत तमरा वितरिका नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./328/ भू-अर्जन / 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
3.545 हे
अमरपाटन मढी
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत मढी माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7822
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
[ भाग 1
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.२१/भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
5
6
0.927 हे
सतना अमरपाटन ककरा
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./350/भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
2
1
3
4
5
6
8.425 हे
सतना
धोरहरा
अमरपाटन
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के धोरहरा माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7823 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.13.31/भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
2
1
3
4
5
6
सतना
ओवरा
अमरपाटन
4.059हे.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की अजवानी वितरिका के तिघरा माइनर निर्माण
हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र0.1332/ भू-अर्जन /23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
5
3
6
2.632हे
सतना
धतुई
अमरपाटन
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7824
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/333/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद
0.385 हे
मुगहर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया सब माइनर.नं. 1 नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/३८५/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद
1.177 हे
चन्दकुआं
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माड़ाटोला सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7825 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./335/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
6
3
4
5
1
2
4.417 हे
अमरपाटन देवरीदेवरी
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०./376/ भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना अमरपाटन बारी
1.071 हे
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के धोरहरा माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7826
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/337/भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
3
5
1
2
4
0.606 हे
अमरपाटन चोरखंडी
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका के मढी माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1.3.18/ भू-अर्जन / 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
6
5
4
2
3
1
2.220 हे.
अमरपाटन देवरी
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की अजवानी वितरिका के देबरी माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7827 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/८.३.१/ भू- अर्जन/ 23 दि० 28/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग
6
3
1
2
4
5
2.333 हे
अमरपाटन रैकवार
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/३५.०/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
3
1
2
4
5
6
1.887 हे
अमरपाटन मगराज
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर ज़िला सतना ( म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7828
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
[ भाग 1
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.134.1/भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
3
1
6
2
4
5
2.838 हे
अमरपाटन बारी
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत पडरिया वितरिका व बारी माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र ० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1342/भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना अमरपाटन नौगवां 2.844 हे
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7829 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र0/345/ भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
1
2
3
4
5
अमरपाटन मझगवां 4.661 हे.
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/३५५/ भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
3.794 हे
सतना अमरपाटन सुआ
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मढी माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7830
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
[ भाग 1
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./345/ भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
2
3
1
4
5
6
1.936हे
सतना
पडहा
अमरपाटन
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र० /346/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
2
1
3
4
5
6
1.334 हे
सतना अमरपाटन बेदुआकला
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त सब माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7831
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.134.7/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
5
1
2
3
3.957 हे
अमरपाटन धमना
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र० /348/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
2
1
3.900 हे
अमरपाटन कुम्हारी
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7832
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/३.५५/ भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
2
1
3
4
6
5
3.101 हे
अमरपाटन इटमा
सतना |
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई सब माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1350/ भू-अर्जन/23 दि० 28/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
3
1
2
6
4
5
सतना
0.748 हे.
धतुई
अमरपाटन
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की धतुई सब माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7833 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/33 / भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
2
1
3
4
5.764 हे
सतना
खटखरी
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत खटखरी माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.135//भू- अर्जन/23 दि० 28/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
5
6
4
सतना
1.623 हे
रामपुर शाह बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत रूहिया माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1 7834
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1353/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
3
5
2
4
1
0.666 हे
सतना
बिरसिंहपुर
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत महुडर माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0./3.54/ भू-अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
2
1
1.305 हे
सतना
कोठार
रामपुरकरही बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7835 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1355/ भू- अर्जन/23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
6
4
5
1
2
3
0.243 हे
सतना
मौहारी कटरा
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सेमरिया माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1356/ भू- अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
4
6
1
3
5
सतना
3.234हे.
बिरसिंहपुर
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पडरिया वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7836
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
[भाग 1
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.13.57/भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
0.609हे.
रामपुर बाघेलान
त्योंधरा नं-2
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सिलपरी सब माइनर नं-1 निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1358/ भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
0.470 हे
समोगर उन्मुक्त
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत कर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7837 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.135.9/ भू-अर्जन/ 23 दि० 25/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
4
6
2
3
5
2.967 हे
सतना रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत त्यौधरी माइनर नहर निर्माण हेतु
उमरी उर्फ शिवाजी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.13.6//भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
1.163 हे
बकैना
रामपुर बाघेलान
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के बकैना माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1 7838
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.13.6.2/भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मेंमें उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
5
2
3
1
सतना
1.423 हे
मौहारी कटरा
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मौहारी कटरा माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.13.6.3/भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
3
6
1
2
4
5
सतना
2.410 हे.
महुडर
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की महुडर माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7839
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र० 382/23-24 पत्र क्र०.1364/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
3
5
6
1
2
4
सतना
किरहाई 1.068हे.
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की धतुई माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०/3637 भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
6
2
3
5
1
3.747 हे
सतना
सेमरिया
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सेमरिया माइनर नं. 1 माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7840
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन प्र० क्र० अ82 / 23-24 पत्र क्र०.1366 / भू-अर्जन / 23 दि० १७/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
1
2
4
5
3
सतना
4.828 हे
अहिरगांव
रामपुर बाघेलान
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के अहिरगांव माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82 / 23-24 पत्र क्र०/3.6.7/भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
3
1
2
4
5
6
3.543 हे
सतना
लालपुर
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के बकैना माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7841
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/368/ भू-अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
1
3
4
5
2
0.975 हे
सतना
खुखुडा कोठार
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत करही कोठार माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/369/भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
6
5
4
1
3
2
सतना
0.981 हे
खुटहा
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत रूहिया माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7842
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
[ भाग 1
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0/370/भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील ग्राम
जिला
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
1
3
4
6
5
सतना
3.934 हे
समोगर कोठार
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत कर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र ०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1371/ भू-अर्जन/ 23 दि० १७/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
5
6
6.258 हे.
खुटहा
सतना रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनाथ टेल माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव 7843
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 22 सितम्बर 2023
-: अनुसूची - 1 :-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/ 2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE ( C) / KTT / ADDITIONAL- LAND / KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ५२/ अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE ( C) / KTT /ADDITIONAL - LAND / KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 मे रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील जीरापुर के ग्राम दोबडा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया कारण धारा जा रहा है ।
-: अनुसूची-2:-
रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील जीरापुर के ग्राम दोबडा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का
विवरण
खसरा नंबर
ग्राम दोबडा तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ क्र म.प्र.
अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)
कुल रकबा (हेक्टेयर)
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान दोबड़ा
0.524
1
0.054 0.088
29/1 30/1/1
करणसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया निवासी धामनिया
0.142
योग
0.012
1.412
28/1/1
2 लालजी पिता गोपाल पुरीबाई बेवा नरभेसिंह बालूसिंह पिता नरभेसिंह चिंताबाई धापूबाई पिता नरभेसिंह उंकारसिंह पर्वतसिंह पिता श्यामसिंह हरिसिंह करणसिंह रतनलाल पिता रामसिंह सरदारबाई बेवा रामसिंह जाति सौंधिया निवासी धामंदा
0.012
1.412
योग 7844
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
0.130
1.876
3
30/2/1
इन्द्रसिंह शिवनारायण पिता रुपजी केसर बाई बेवा रुपजी जाति सौंधिया निवासी धामंदा
1.876
0.130
योग
0.052
0.052
71/2/1
4 बलूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया निवासी दोबडा
0.052
0.052
योग
0.158
0.746
71/4/1
5 पर्वतसिंह पिता गेंदालाल जाति सौंधिया निवासी दोबडा
0.158
0.746
योग
0.055 6
0.257
70/2/1/1
मोहनलाल पिता भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी दोबडा
0.055
0.257
योग
0.058
0.278
70/2/2/1
7 शांतिबाई पति मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा
0.058
0.278
योग
0.020
0.600
70/3/1
8 जितेंद्रसिंह नरेंद्रसिंह पिता रामरतन कृष्णाबाई बेवा रामरतन जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
0.020
0.600
योग
0.020 9
70/1/1/2 0.209
ईश्वर पिता रमेश जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा
0.020
0.209
योग
0.020 10
0.209
70/1/1/1
ओमप्रकाश राजेश पिता रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा
0.020
0.209
योग
0.070
1.006
69/1
11 बापूलाल पिता गंगाराम जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
0.070
1.006
योग
0.045
0.319
65/2/1/1
12 नारायणसिंह वल्लभबाई पुत्रपुत्री कालूसिंहजाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
0.045
0.319
योग
0.045 13
0.354
65/2/2/1
मदनसिंह लीलाबाई पुत्रपुत्री कालूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
0.045
0.354
योग भाग 1 ]
7845
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
14 65/2/3/1 0.318 0.045
कमलसिंह पिता कालूसिंह धूलीबाई बेवा
कालूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
योग 0.318 0.045
0.263 0.156
65/1/1/1
15 प्रेमसिंह पिता भेरुसिंह जाति सोंधिया निवासीदोबड़ा
0.156
0.263
योग
16
0.056
0.377
60/1/1
बीरमसिंह पिता रामलाल जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
0.056
0.377
योग
0.253
0.048
60/1/2
17 पिंकीबाई पति चंद्रसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
0.048
0.253
योग
18
0.090
60/2
मदनसिंह पिता भेरु जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
0.630
0.090
0.630
योग
19
0.020
60/3/1
सुल्तानसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया निवासी दोबड़ा
0.485
0.020
0.080
योग
20
62/1 कालुसिंह पिता भेरूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
1.137
0.025
0.025
1.137
योग
1.267
कुल योग
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है ।
7846
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
[भाग 1
राजगढ़ , दिनांक 25 सितम्बर 2023
क्रमांक / भू- अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक ..30.../अ-82 /2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ जिला राजगढ के ग्राम जोगीपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
:-अनुसूची (1 ) : - गमगंज मंडीमे भोपाल बड़ी रेल लाईन
क्र
विवरण
1
जोगीपुरा
अर्जनीय रकबा है०में०
8.688
8.688
कुलयोगः-
:-अनुसूची (2):-
क्र
खसरा नंबर
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
1 कंवरलाल पिता हीरालाल जाति सौंधिया निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भू स्वामी योग
2 फतेहसिंह पिता नवल जाति सौंधिया नि. मनोहरपुरा निवासी मनोहरपुरा राजगढ़ भू स्वामी योग
3 मांगीलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भू स्वामी योग
4
लाखनसिंह सन्तरा बाई पिता बापूलाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी
योग
5 कमलसिंह, गोकुलबाई पिता बापूलाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी
योग
6 घीसालाल पिता कालूसिंह जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी
योग
7 कैलाशचन्द्र पिता घीसालाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी
योग
8 कमलाबाई बेवा हीरालाल , केदारबाई, सोनूबाई, मोनूबाई पिता हीरालाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भूस्वामी
योग
कुल रकबा (हेक्टेयर)
निजी भूमि का विवरण अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
0.435 42/1/2/2
0.863
1
0.435
0.863
42/2/1
0.655
0.180
1
0.180
0.655
0.695
0.012 42/3/1
1
0.012
0.695
0.212 44/1/1
1.175
0.253
0.759
74/2/1
0.242
45/1/1
0.160
3
0.625
2.176
0.160 45/2/1
0.183
0.212 44/2/1
1.385
0.759
0.024 74/2/2
3
2.327
0.396
0.026
0.026
46/1/1
1
0.026
0.026
0.066 46/2/1
0.066
1
0.066
0.066
0.027
0.027 46/3/1
1
0.027
0.027 भाग 1 ]
7847
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
9 जगन्नाथ पिता कालूसिंह जाति सौंधिया निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भू स्वामी
योग
10 भगवानसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भूस्वामी योग
11 प्रेमसिंह पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भू स्वामी
योग
12 गंगाराम पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी
योग
13 रामलाल पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी
योग
14 दरियाबाई पति कमलसिंह जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भूस्वामी
योग
15 रोड़जी दरियाबसिंह कनीराम विष्णु फूलसिंह गजराजसिंह पिता जगन्नाथ जाति चमार निवासी जोगीपुरा भूस्वामी
योग
16 रामलाल पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी योग
17 मोहनलाल पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भू स्वामी योग
18 रामबाबू पिता देवसिंह सरदार बाई बेवा देवसिंह जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी
योग
19
रामप्रसाद पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी
योग
20 पर्वतसिंह पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी
योग
21 गंगाराम पिता अमरा जाति चमार निवासी जोगीपुरा राजगढ़ भूस्वामी
योग
22 रामलाल पिता मांगीलाल केशरबाई पति रामलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी
0.027
0.027 46/4/1
1
0.027
0.027
0.589 74/1/1/1
0.720
1
0.720
0.589
0.380
0.210 76/17/1
0.022
0.022
74/97/2/3
74/3/3/3
0.051
0.051
3
0.283
0.453
0.023
0.023 74/97/2/5
1
0.023
0.023
74/97/2/6
0.055
0.055
1
0.055
0.055
0.056
0.056
74/97/4/1
1
0.056
0.056
0.253
0.253
74/3/1
1
0.253
0.253
0.127 74/3/2/1
0.127
0.127 1
0.127
0.126
0.126
74/3/2/2
1
0.126
0.126
0.022
0.022
74/97/2/1
0.051
0.051
74/3/3/1
0.210
0.475
76/15/1
3
0.283
0.548
0.012
0.012 74/97/2/2
0.051
0.051
74/3/3/2
0.420
0.160 76/13/1
3
0.483
0.223
0.022
0.022
74/97/2/4
0.050 74/3/3/4
0.050
0.210 76/16/1
0.465
3
0.282
0.537
0.023
0.023
74/97/2/5
0.050
0.050
74/3/3/5
0.210
0.470
76/14/1
3
0.283
0.543
0.650 76/20/1
1.180 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7848
योग
23 रोडूलाल पिता जगन्नाथ जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी
योग
24 गोपीलाल पिता भंवरलाल जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी
योग
25 श्रीमति कृष्णाबाई पति सुरेन्द्रसिंह जाति सौंधिया
निवासी राजगढ़ भूस्वामी
योग
26 दोलजी पिता देवीसिह जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भूस्वामी
योग
27 श्रीमति अनोखबाई पति प्रतापसिंह जाति सौंधिया निवासी शिवप्रताप नगर राजगढ़ भूस्वामी योग
28 सोनाबाई पति मावसिंह उर्फ मानसिंह जाति सौंधिया निवासी सेमलीकांकड़ राजगढ़ भू स्वामी योग
29 द्रोपतीबाई पति मांगीलाल जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी
योग
0.650 1
1.180
0.450
1.150
76/19/1
0.450
1.150
1
0.150
1.218
76/18/1
0.150
1.218
1
0.210
0.557
77
0.250
0.936
78
0.250
0.278
79/1
0.450
1.126
81
1.160 4
2.897
0.050
0.417
82
0.050 1
0.417
1.300
2.748
80/5/1
1.300
2.748
1
0.070
0.852
74/1/2/2
0.070 1
0.852
0.370
1.000
76/7
0.370 1
1.000
0.022
0.022
74/97/5/1
30 नारायण पिता नाथू जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी
योग
0.022 1
0.022
0.023
0.023
74/97/5/2
31 बबलू पिता नाथू जाति चमार निवासी राजगढ़ भूस्वामी
योग
0.023
0.023
1
0.022
0.022
74/97/5/3
32 रोड़जी पिता नाथू जाति चमार निवासी राजगढ़ भू स्वामी
योग
0.022 1
0.022
0.022
0.022
74/97/5/4
33 दरियावबाई पति कमलसिंह जाति सौंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी
योग
0.022
0.022
1
0.022
0.022
74/97/5/5
34 शैतानबाई पति लाखन सिंह जाति सोंधिया निवासी राजगढ़ भू स्वामी
योग
कुलयोगः-
0.022
0.022
1
8.688
22.359
51
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ जिला राजगढ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7849
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 311 - भू- अर्जन-2023
नरसिंहपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2023
प्रारूप V
(नियम 10 देखे)
धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन घोषणा का प्रकाशन
सचिव, राजस्व विभाग
रा० मा० क. 01 / अ-82 / 2022-23 मौजा ग्राम- मनकवारा प.ह.नं.- 132 तहसील- गाडरवारा
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन ग्राम मनकवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 0.428 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 0.428 हेक्टेयर है ग्राम मनकवारा तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :
ग्राम मनकवारा तह० गाडरवारा नं.बं. 363 प.ह.नं. 132
भूमि में हिस्सा
भूमि का प्रकार
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे० में)
का प्रकार स्वामित्व
खसरा नं.
कं. हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1 मालगुजार वल्द अशोक कुमार
2 राहुल वल्द राममनोहर
3 वर्षा पत्नि विपिन
4 राधा पत्नि राममनोहर
24 5 मीनेश वल्द अनिल
भूमि स्वामी
6 रीता पत्नि अशोक कुमार
रागिनी वल्द राममनोहर
7
8 रोहित वल्द राममनोहर
कुल
923/1870
923/1870
2/935
2/935
0.428
सिंचित
2/935
2/935
2/935
2/935
0.428
1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
[ भाग 1 7850
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
4. भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
5. जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 सितम्बर 2023 क्र. 6419-भू-अर्जन-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.एफ-22 / 03 / 2019-20 / लघु.सि. / 31 / 542 भोपाल, दिनांक 04 जून 2019 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2 ) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
7851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर /ग्राम अनुसूची
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1
3
2
मोहखेड
छिन्दवाडा
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
भू- अर्जन अधिकारी तहसील- सौसर जिला छिन्दवाडा
रकबा-15.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
ग्राम-बोडी प०ह०न-59/ 72 ब.न.-424 रा.नि.म- ईकलबिहरी
बोडी जलाशय (नहर रहित ) के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील -सौसर, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाडा जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौसर जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7852
क्र. 6420-भू-अर्जन-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से. (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.एफ -22 / 03/ 2019-20/ लघु.सि./31 / 542 भोपाल , दिनांक 04 जून 2019 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधाल निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील नगर/ग्राम जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की
जाने वाली
प्रस्तावित भूमि
लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3 1
2
मोहखेड
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- सौसर जिला छिन्दवाडा
बोडी जलाशय (नहर रहित ) के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
रकबा-05.000
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
ग्राम-नवलगांव प०ह०न-59 /72 ब.न.-289 रा.नि.म- ईकलबिहरी 7853 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील -सौसर, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाडा जिला - छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौसर ज़िला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि--सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
छिन्दवाड़ा, दिनांक 15 सितम्बर 2023 क्र. 6210 - भू- अर्जन-2023
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-: अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
छिन्दवाडा
ग. नगर/ग्राम ग्राम-कुहिया,
प०ह०न-69,
ब.न. -70 ,
रा.नि.मं-पिंडरई कला
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित कुल रकबा 0.545 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
7854
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
कमाक
प्रस्तावित खसरा नंबर
(1)
(2)
1
391/1/1 ,
391/2 2
393/2 3
योग :-
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
0.325
0.110
0.110
कुल रकबा 0.545 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः - पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की दांयी तट टेल वितरक नहर की माईनर नहर के निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - छिन्दवाडा, जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 चौरई जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क 01 चौरई जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7855
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक - 1100- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
ग्राम / नगर
तहसील
जिला
सरल क्रमांक
(4)
(3)
(1) (2)
1
जुन्नार
छिन्दवाडा
भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5)
16
मूल ग्राम - बेलनीढाना
मजरा किल्लाढाना
देव
चांद
2
छिन्दवाडा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
14
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम -परसोली
मजरा- पटियाटोला
3
पांढुर्ना
छिन्दवाडा
01
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- मरकावाडा
मजरा- नजरपुर
4
पांढुर्ना
छिन्दवाडा
08
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- काराघाट कामठी
मजरा- झिरपानी
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7856
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
[ भाग 1
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020
भू सर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक - 1101 -भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
ग्राम / नगर
जिला तहसील सरल क्रमांक
(4) (1)
(2)
(3)
1
आगरमालवा आगर भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(5)
(6)
08
मूल ग्राम- भ्याना
मजरा - अरनीया तलाई
2
आगर आगरमालवा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
42
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- चकबडाबीड
मजरा- जगतपुरा
3
आगर आगरमालवा
10
मूल ग्राम- परसुखेडी
मजरा- तारबर्डी
4
आगर आगरमालवा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
15
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
मूलग्राम- निपानिया बैजनाथ
मजरा- लसुल्डी
आगर 5
आगरमालवा
44
मूल ग्राम- राजाखेडी कुम्हार
मजरा- पायरी
बडौद आगरमालवा
6
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
40
मूल ग्राम-बर्डाबरखेडा
मजरा-बरखेडा
बडौद आगरमालवा
7
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
29
मूल ग्राम ढावला सौंध्या
मजरा -ढावला छत्री
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7857
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1102-भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
ग्राम / नगर
जिला
सरल
तहसील
क्रमांक
(4)
(2)
(3) (1)
1
नेपानगर
बुरहानपुर
भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5)
38
मूल ग्राम- रहमानपुरा
मजरा- घमनपुरा
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7858
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1103- भू-सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
ग्राम / नगर
जिला तहसील सरल क्रमांक
(4)
(3)
(2)
(1)
1
इन्दौर खुडैल भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5)
20
मूल ग्राम- शिवनी मजरा- गढी
2
इन्दौर खुडैल
मूल ग्राम- पेडमी मजरा- जैतपुरा
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित ) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
17 ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020
भू सर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1104- भू-सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
ग्राम / नगर
जिला तहसील सरल
क्रमांक
(4)
(3)
(2)
(1)
नागौद सतना
1
भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5)
15
मूल ग्राम- रौड
मजरा- नारायणपुर
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7860
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए )
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1105- भू-सर्वेक्षण-2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
ग्राम / नगर
जिला तहसील सरल क्रमांक
(4)
(3)
(2)
(1)
खण्डवा 1
खण्डवा
भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5)
61
मूल ग्राम- सुरगांव बंज़ारी
मजरा- कालकापुरम
पंधाना खण्डवा
2
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
38
मूल ग्राम- नानखेडा
मजरा- कालंका
पंधाना 3
खण्डवा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
58
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
मूल ग्राम- बोरगांव बुजुर्ग
मजरा- जामठी
मजरा- चिचखेडा
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7861
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020
भू सर्वेक्षण का प्रारंभ
ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023 क्रमांक- 1106- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
सरल जिला
ग्राम / नगर
तहसील
भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र क्रमांक
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(1)
(3)
(6)
(2)
(4)
(5)
1
00129
कोलारस
शिवपुरी
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- बेहटा मजरा- धर्मपुरा
शिवपुरी
2
00124
बदरवास
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- मैघोनाबडा
मजरा- दादूखेडी
शिवपुरी
3
रन्नौद
मूल ग्राम- देहरदा गणेश
मजरा- टपरियन
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
0105
शिवपुरी रन्नौद
4
00129
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
मूल ग्राम- ओडेरा मजरा- चकरामपुर
शिवपुरी रन्नौद
5
00108
मूल ग्राम- राजापुर छावरा
मजरा- छावरा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
रन्नौद
शिवपुरी
6
00109
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- अकोदा मजरा - मूढरी
रन्नौद
शिवपुरी
7
00103
मूल ग्राम- ढकरौरा मजरा- खासखेडा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
रन्नौद
शिवपुरी
8
00102
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- सुनाज
मजरा- करमई (चक)
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7862
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए )
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023 क्रमांक - 1107- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
सरल जिला तहसील
ग्राम / नगर
क्रमांक
भूसर्वेक्षण के अधीन निये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
कटनी
बहोरीबंद
01
मूल ग्राम- गौरहा मजरा- नयागाँव
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7863
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक - 1108- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
ग्राम / नगर
जिला तहसील सरल क्रमांक
(4) (1)
(2)
(3)
1
बनखेडी नर्मदापुरम
भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5)
36
मूल ग्राम- बघेडी
मजरा- कजियाखेडा
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर ) 7864
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1109- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
सरल जिला
ग्राम / नगर
तहसील
क्रमांक
(1)
(2)
(3)
(4)
1
शाजापुर गुलाना
मूल ग्राम- पाडली मजरा- कालीसिंध
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(5)
(6)
141 ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7865
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1110-भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
जिला
ग्राम / नगर
तहसील सरल क्रमांक
(4)
(2)
(3) (1)
1
गुना
भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5)
11
मूल ग्राम- गोचा आमल्या
मजरा- शीतलपुर
मकसूदनगढ
2
चाचौडा गुना
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
04
मूल ग्राम- पीपलहेडा डांग
मजरा- टांडी
3
राघोगढ गुना
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
32
मूल ग्राम- सारसहेला
मजरा- आरामपुरा
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित ) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7866
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1111 - भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
ग्राम / नगर
तहसील
जिला
सरल
क्रमांक
(4)
(2)
(3) (1)
बदनावर 1
धार
मूल ग्राम- बोरदा मजरा- लाम्पाता भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5)
01
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
मूल ग्राम- मूलथान
2
धार
बदनावर
मजरा- उंडवापाडा
बदनावर 3
धार
07
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
33
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
मूल ग्राम- संदला
मजरा- पिपलीपाडा
मजरा- भारारूण्डी
4
धार
बदनावर
मूल ग्राम- दोत्रया मजरा- झिकली
बदनावर 5
धार
34
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
41
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- छायन
मजरा- इमलीपाडा
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7867
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1112- भू-सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
ग्राम / नगर
जिला तहसील सरल क्रमांक
(4)
(3) (1)
(2)
1
भिण्ड मिहोना भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5)
16
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- मछण्ड
मजरा- महावीरगंज
रौन
2
भिण्ड
10
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- इन्दुर्खी
मजरा- काशीपुरा
मजरा- विरौना
रौन
3
भिण्ड
17
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- पचोखरा
मजरा- डमनापुरा
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7868
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1114- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
जिला
ग्राम / नगर
तहसील सरल क्रमांक
(3) (1)
(2)
(4)
1
पन्ना
गुनौर
भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5)
27 ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- मुडवारी मजरा- जयपालनगर मजरा- मोटे की मडैयन मजरा- गोहद की मडैयन मजरा- गर्रा
2
पन्ना
गुनौर
07 ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- बिलघाडी
मजरा- नौराही
मजरा- लखनपुर
मूल ग्राम- सिरी ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र
3 पन्ना अमानगंज 18
मजरा चाका (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
4 पन्ना देवेन्द्रनगर 27
मूल ग्राम- जिगदहा
मजरा- जिगदही
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7869
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1116- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
ग्राम / नगर
तहसील
जिला
सरल क्रमांक
(4)
(3)
(2)
(1)
बैरसिया भोपाल
1
भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5)
40
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- रमपुरा
मजरा- बालाचौन
बैरसिया भोपाल
2
109
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- कोटरा चौपडा
मजरा- पोलासगंज
बैरसिया भोपाल
3
42
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- हिरनखेडी
मजरा- करौली
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित ) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7870
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1118- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
ग्राम / नगर
जिला तहसील सरल
क्रमांक
(4)
(3)
(2)
(1)
भीकनगांव खरगौन
1
भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5)
13
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- दौडवा
मजरा- लोहारिया फाल्या
कसरावद खरगौन
2
35
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- भैंसावद
मजरा- बिलीदड
कसरावद खरगौन
3
37
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- बेंगदी
मजरा- नादला
कसरावद खरगौन
4
38
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- डाबरी
मजरा- राघोदड
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1119-भू- सर्वेक्षण- 2023-255112 ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -
अनुसूची
जिला
ग्राम / नगर
तहसील सरल क्रमांक
(2)
(1)
(3)
(4)
1 सीहोर रेहटी
भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5)
26
मूल ग्राम- पानगुराडिया
मजरा- नीलकछार
2
रेहटी
सीहोर
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
24
मूल ग्राम- नीनोर
मजरा- मकोडिया
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7872
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
[ भाग 1
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक - 1115- भू- सर्वेक्षण- 2023-255112
ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है: -
अनुसूची
जिला तहसील
ग्राम / नगर सरल क्रमांक
(1)
(2)
(3)
(4)
1
बैतूल भीमपुर
भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(5)
(6)
8
मूल ग्राम- चिल्लौर
मजरा- भवईपुरढाना
2
बैतूल भीमपुर
मूल ग्राम- रातामाटी मजरा- प्रभुढाना मजरा- सेलुढाना मजरा- पडारूढाना मजरा- माण्डवाकौल मजरा- गोलागौंदी
3
बैतूल भीमपुर
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
43
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
45
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- चूनालोहमा
मजरा- बेहडढाना
मजरा- भूरुढाना
4
बैतूल भीमपुर
मूल ग्राम- झापल मजरा- पीपलठाणा
मूल ग्राम- डाबरी
5
बैतूल शाहपुर
मजरा- रुमाकोल
बैतूल प्रभातपट्टन
6
मूल ग्राम- चिचिण्डा मजरा- जूनापानी
बैतूल प्रभातपट्टन
7
मूल ग्राम- सोमगढ मजरा- कौडियाढाना
बैतूल प्रभातपट्टन
8
मूल ग्राम- शेरगढ मजरा- सालईढाना
बैतूल
प्रभातपट्टन
9
मूलग्राम- दातोरा मजरा- देवझिरी
10
बैतूल
बैतूल
मूल ग्राम- बोथी मजरा- सिहार
बैतूल
बैतूल
11
मूल ग्राम- पिपली मजरा- गाढवा
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)
31
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
03
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
61
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
64
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
55
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
39
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
53
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
54
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) 7873 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023 क्रमांक- 1120- भू- सर्वेक्षण-2023-255112
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है: -
अनुसूची
जिला तहसील
ग्राम / नगर
सरल क्रमांक
भूसर्वेक्षण के अधीन निये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(4)
1
आलोट
रतलाम
02
मूल ग्राम- कराडिया
मजरा- सूखाखेडा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
2
44
रतलाम आलोट
मूल ग्राम- तालोद
मजरा- तारागढ
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- बोरदा ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र
3 रतलाम सैलाना 08
मजरा- राईखोरा (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र
4 रतलाम सैलाना 24
(आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- करिया
मजरा- नयाखेड़ा
मजरा- डोकरिया कुण्ड
5
25
रतलाम सैलाना
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मूल ग्राम- कोटडा
मजरा- महुडापाडा
6
25
रतलाम सैलाना
मूल ग्राम- हरसोरा
मजरा- भैसोरा
7
सैलाना
30
रतलाम
मूल ग्राम- कपासिया
मजरा- लक्ष्मणगढ
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर) ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
8
रतलाम
सैलाना
32
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
मूल ग्राम- सांसर मजरा- केदारगढ मजरा- देवरुण्डा मजरा- दौलतपुरा मजरा- नयाटपरा
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) 7874
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
[ भाग 1
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए )
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम 2020
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1113-भू- सर्वेक्षण- 2023-255112
ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है:-
अनुसूची
जिला तहसील
ग्राम / नगर
सरल क्रमांक
भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
मंदसौर दलोदा
26
मूल ग्राम- धंधोडा मजरा- पालसोडा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
2
मंदसौर दलोदा
28
मूल ग्राम- नांदवेल मजरा- अजनोटी
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
3
मंदसौर दलोदा
39
मूल ग्राम- आक्या उमाहेडा
मजरा- उमाहेडा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मंदसौर
4
मूल ग्राम- किशोरपुरा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र
सुवासरा
17
मजरा- मोती जी का खेड़ा
(आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मंदसौर
सुवासरा
5
29
मूल ग्राम घसोई मजरा- बागरीखेडा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
मंदसौर
सुवासरा
6
22
मूल ग्राम- खेजडिया मेघा
मजरा- पादरीखेडा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मंदसौर
7
गरोठ
10
मूल ग्राम- देथली बुजुर्ग मजरा- भूतिया बाग
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मंदसौर
मूल ग्राम- चचावदा
8
गरोठ
03
मजरा-चचावदा साठिया
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
मंदसौर
9
शामगढ
43
मूल ग्राम सेमली शंकर
मजरा- कालबेलिया का डेरा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मंदसौर
शामगढ़
मूल ग्राम- असावती
10
16
मजरा- ओडवा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
मंदसौर
शामगढ मूल ग्राम- चंदवासा
11
09
मजरा- चंदवासा का खेड़ा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर )
मंदसौर
शामगढ
12
21
मूल ग्राम- कुरावन मजरा- हरिपुरा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
शामगढ
मंदसौर
13
18
मूल ग्राम- रणायरा मजरा- रणायरा का खेडा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित) भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
7875
प्रारूप बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख नियम 2020
भू सर्वेक्षण का प्रारंभ
क्रमांक- 1117 - भू- सर्वेक्षण- 2023-255112
ग्वालियर दिनांक 29 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त , भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है: -
अनुसूची
जिला तहसील
ग्राम / नगर
सरल क्रमांक
भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
देवास
देवास
10
मूल ग्राम- भैंसुनी
मजरा- विजयगंज मंडी
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
देवास
2
हाटपिपल्या
35
मूल ग्राम- महखेडा मजरा- लालाखेडी
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
देवास
3
बागली
27
मूल ग्राम- मुकुन्दगढ
मजरा- अम्बाझर
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
देवास
बागली
4
29
मूल ग्राम- धावडिया मजरा- खेडा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
देवास
उदयनगर
5
53
मूल ग्राम- आगराखुर्द मजरा- झुलादड
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
देवास
कन्नौद
6
06
मूल ग्राम- बावडीखेडा मजरा- सेतीखेडा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
देवास
कन्नौद
7
32
मूल ग्राम- अम्बाडा मजरा- दावतपुरा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
देवास
सतवास
8
38
मूल ग्राम- निमासा मजरा- इन्द्रापुरी
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)
(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित)
अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त भू अभिलेख.
[भाग 1 7876
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
झाबुआ, दिनांक 9 अगस्त 2023
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3061 - री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 19-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4265- री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर क्रमांक-11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- देवझिरी रणवास, प.ह.नं. -46 , रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय कीघोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (2) झाबुआ
(1) झाबुआ
0.072
(3)
देवझिरी रणवास,
प.ह.न. 46
0.010
0.010
(5) 0.028 0.026 0.007 0.015 0.018
(4) 130 129 128 132/2 132/1 133 134/3 139 140
0.010
0.196
योग ..
7877 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3064-री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 30-अ- 82-2022-23 .-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4294-री -1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ- पेटलावद - थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - माकनकुई, प.ह.नं.- 56, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (2) झाबुआ
(1) झाबुआ
(3) माकनकुई , प.ह.न. 56
(4) 359 358/2 348 370
(5) 0.034 0.005 0.025 0.023 0.087
योग
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3067- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 17-अ- 82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4279- री -1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक 11 तथा बॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक 18 में जल परिवहन हेतु ग्राम- परवट, प.ह.नं. - 45 , रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
7878
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1) (2)
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(3) (4) (5)
झाबुआ परवट 99/4 0.020
झाबुआ
प.ह.न. 45 95/2 0.005
97/1 0.010
96/1 0.008
94 0.020
95/1 0.025
96/2 0.040
84/1 0.035
86 0.045
63/1 0.020
85 0030
77 0.028
62 0.025
80/1 0.005
79 0.046
72/3 0.010
58/2 0.020
58/4 0.015
58/3 0.005
74/1 0.043
74/2 0.038
49/1 0.010
55/2 0.010
51/1 0.008
51/2 0.008
53 0.020
57 0.005
54 0.015
16 0.015
भाग 1 ]
7879
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
परवट
20/2
0.010 झाबुआ
झाबुआ
4/1
0.035
प.ह.न. 45
55/4
0.010
20/1
0.010
55/1/1
0.030
20/1/1
0.035
5
0.035
519
0.006
512
0.020
521
0.009
518
0.010
517
0.007
515
0.010
0.008
516/1
0.008
516/2
514
0.010
योग
0.837
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3070 - री - 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 25-अ- 82-2022-23 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4319-री-1 - भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ - पेटलावद - थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम सेमलियाबड़ा, प.ह.नं. - 58 , रा.नि.मं.- 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
7880
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
जिला
तहसील खसरा
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1)
(2)
झाबुआ
झाबुआ क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)
(5)
240
0.016
0.030
241
(3) सेमलियाबड़ा, प.ह.न. 58
245
0.012
0.018
242
0.022
243
0.003
246
251
0.041
0.040
249
0.016
265
266
0.032
277
0.016
275
0.014
0.036
276
99
0.018
98
0.091
0.020
97
0.30
96
0.455
योग ..
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3073 - री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 27-अ- 82-2022-23 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4309-री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- माकनकुई, प.ह.नं. - 56, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
भाग 1 ]
7881
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में )
(1) (2) (3) (4) (5)
झाबुआ झाबुआ माकनकुई, 304/1 0.042
प.ह.न. 56 273 0.006
271 0.006
272/2 0.032
267/1 0.004
266/2 0.032
264/1 0.036
265/1 0.006
238/4 0.010
238/3 0.014
238/1 0.016
238/2 0.016
239/4 0.027
239/6 0.004
232/4 0.006
232/1 0.010
232/3 0.020
232/2 0.014
227 0.041
219/2 0.052
217/1 0.004
217/3 0.006
217/2 0.008
148/3 0.016
80 0.063
79/1 0.006
योग .. 0.497
[ भाग 1 7882
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
प्ररुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3076 - री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.08-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4200-री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - पानकी, प.ह.नं.- 55, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
उपयोग के अधिकार जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
0.059
115
(3) पानकी,
(2) झाबुआ
(1) झाबुआ
0.025
111
प.ह.न. 55
0.014
95
0.007
90/2
0.008
90/3
0.007
90/1
0.031
247/1
0.007
248/2
0.020
248/3
0.003
250/3
0.003
249
0.044
251
252
0.048
0.077
118
0.353
योग ..
7883
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3079- री- 1- भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.18-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4270-री-1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद- थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयीं ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक-04 में जल परिवहन हेतु ग्राम - पिपलदेहला, प.ह.नं. -46 , रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(1)
0.037
874/1
(2) झाबुआ
झाबुआ
874/2
0.006
(3) पिपलदेहला, प.ह.न. 46
0.027
875
0.019
876/3
0.031
876/2
0.012
878/2
0.003
877
878/1
0.012
0.023
856/1
0.030
856/2
0.030
850/1
0.005
852
0.042
850/2
0.031
828
0.030
825
824
0.003
822
0.008
821
0.025 [भाग 1 7884
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
(1) (2) (3) (4) (5)
झाबुआ झाबुआ पिपलदेहला, 823 0.020
प.ह.न. 46 780/3 0.010
780/2 0.010
781/2 0.010
781/1 0.010
779 0.020
386/3 0.030
386/2 0.020
383 0.010
350 0.060
346 0.035
354 0.010
345 0.030
344 0.015
276 0.020
280 0.013
281 0.008
287 0.025
331/1/2 0.015
331/2 0.015
330 0.030
329/1 0.035
320 0.025
318 0.010
321/3 0.040
310/2 0.020
321/2 0.025
योग .. 0.945
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3182- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. अ- 82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4255- री- 1 - भू-अर्जन- 2022, झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ - पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक -04 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पानकी, प.ह.नं. - 55, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
7885 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(2)
115
0.014
(3) पानकी,
(1) झाबुआ
झाबुआ
111
0.004
प.ह.न. 55
0.027
100
0.017
99
96
0.017
0.004
353
354
0.011
0.013
95
0.013
358
योग .. 0.120
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3085 - री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 28-अ- 82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4304-री - 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- धरमपुरी, प.ह.नं. - 59, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4) 288
(5) 0.091 (2) झाबुआ
(1) झाबुआ
(3) धरमपुरी,
141/1
0.074
प.ह.न. 59 [ भाग 1 7886
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
(3)
(4)
(5) (2)
(1)
135
0.026
धरमपुरी,
झाबुआ
झाबुआ
0.064
136
प.ह.न. 59
0.034
131
0.070
127
0018
113
0.070
112/1
0.010
108
0.457
योग ..
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3091 -री - 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 22-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4250-री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-12 में जल परिवहन हेतु ग्राम - बाठीयाबर्ड, प.ह.नं. - 51 , रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(1)
0.025
511/1
(3) बाठीयाबर्ड
(2) झाबुआ
झाबुआ
0.010
513
प.ह.न. 51
0.015
512
0.010
514
504
0.020
0.015
496
0.013
495
0.008
481
0.004
482 7887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
(1) (2) (3) (4) (5)
बाठीयाखुर्द 449 0.015
झाबुआ झाबुआ
प.ह.न. 51 450 0.008
447 0.020
451 0.014
442 0.025
439 0.036
438/2 0.020
414/2 0.032
414/1 0.025
413 0.013
411 0.065
406 0.023
405 0.018
403/1 0.025
403/2 0.023
401 0.010
402/1 0.018
402/2 0.018
291 0.030
293 0.030
304 0.060
303 0.030
301 0.012
300 0.005
298 0.053
योग ... 0.748
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3094 - री - 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 29-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4299- री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम सेमलिया बड़ा, प.ह.नं. - 58, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
7888
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1) (2) झाबुआ झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4) (5) 830 0.040 812/1 0.017
(3)
सेमलिया बड़ा
प.ह.न. 58
812/5
0.008
0.008 812/8
0.009 812/9
0.008 812/10
0.008 812/12
0.015 807
0.034 668
0.006 670
0.007 667/4
0.011 667/3
0.013 667/2
0.006 673/1
0.033 686
0.040 687
0.004 689
0.006 688
841
0.054
0.327 योग .
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3097-री - 1 - भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 07-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4205-री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 1 ( ग्राम- दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50 , तहसील- रामा, जिला झाबुआ ) से आई.बी.पी.टी. - 1 ( ग्राम- छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, तहसील - रामा, जिला- झाबुआ ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन ग्राम - उमरियासलाम , प.ह.नं. - 67, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
भाग 1 ]
7889
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
0.066
147
(1) झाबुआ
(2) झाबुआ
154
(3) उमरियासलाम प.ह.न. 67
0.005
252/2
0.026
153
0.019
240
0.020
239
0.035
255
0.044
0.050
233/3
230
0.025
0.290
योग ..
प्ररुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3100 - री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र . 46-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4403- री -1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद - थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक- 12 में जल परिवहन हेतु ग्राम डुंगराधन्ना, प.ह.नं. -42, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (1) झाबुआ
(2) झाबुआ
(3) डुंगराधन्ना प.ह.न. 42
(4) 305/3 136/3
(5) 0.030 0.040 [भाग 1 7890
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
(1) (2) (3) (4) (5)
डुंगराधन्ना 299/1 0.018
झाबुआ झाबुआ
प.ह.न. 42 133/1 0.035
133/2 0.010
134/1 0.015
140 0.009
139 0.010
118 0.014
120 0.029
113 0.040
143/3 0.036
143/1 0.008
144/1 0.010
144/2 0.008
144/4 0.005
144/5 0.008
145/1 0.025
145/2 0.005
145/3 0.005
145/4 0.005
80 0.083
77/1 0.018
70/3 0.063
71/3 0.007
71/2 0.019
39/2 0.005
40/2 0.006
योग 0.566
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3103 - री - 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 26-अ- 82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4314- री-1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक -05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- उमरियासलाम , प.ह.नं. - 67, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
7891
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1) (2) झाबुआ झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4) (5) 217/1 0.008 215/1 0.008
(3)
उमरियासलाम,
प.ह.न. 67
194/8 0.027
217/2 0.008
217/3 0.008
215/3 0.009
218 0.008
215/4 0.008
206 0.014
204 0.038
171 0.013
199 0.023
202 0.035
174 0.030
59 0.008
76 0.024
97 0.015
61 0.024
71 0.010
60/3 0.013
60/2 0.005
85/2 0.018
74/2 0.038
77 0.035
86/2 0.005
82 0.036
96 0.020
83/7 0.014
83/2 0.005
85/1 0.011
83/6 0.028
योग . 0.546
7892
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए )
पत्र क्र.- 3106-री-1- भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 23 - अ-82-20 मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 4329 - री - 1 - भू- अर्जन-2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर क्रमांक -11 में जल परिवहन हेतु ग्राम - हडमंतिया, प.ह.नं. - 44, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
103/1
0.042
(3) हडमंतिया
(2) झाबुआ
(1) झाबुआ
105/1
प.ह.नं. -44
0.050
187
0.050
189
0.003
178/3
0.015
0.060
177
0.007
164
163
0.018
43
0.035
0.041
42/3
0.010
42/2
0.040
42/1
0.040
28
0.008
31
0.015
462
463
0.046
0.009
492
0.034
488
0.032
487
0.555
योग ..
7893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3109-री- 1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-06-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012, ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4210- री- 1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ - पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- उमरी, प.ह.नं. - 54, रा.नि.मं. - 01, झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.048
792
(3) उमरी,
(2) झाबुआ
(1) झाबुआ
0.059
727/2
प.ह.नं.- 54
0.034
727/1
0.014
728
0.019
729
0.010
724/2
0.017
724/1
724/3
0.013
0.022
723
0.005
722
707
0.023
0.011
706
415
0.038
0.019
414/2
0.009
414/1
378
0.029
0.030
35/2
36/1
0.008
0.007
36/2
43/1
0.029
0.444
योग .
[भाग 1 7894
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3112- री- 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. - 24- अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4324-री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से आई.बी.पी.टी.- 1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक -5 में जल परिवहन हेतु ग्राम- उमरिया बैजन, प.ह.नं.-67, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4)
(5) (1)
0.007
382/5
उमरिया बैजन
झाबुआ
झाबुआ
329
0.033
प.ह.नं.- 67
328
0.010
331
0.069
333
0.003
332/1
0.015
332/2
0.010
277/1
0.040
227
0.024
0.011
226
0.054
210/1
219/1
0.015
योग... 0.291
प्ररुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र.- 3115- री -1- भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. -31 - अ- 82-2 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4289-री- 1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं डी. एम. - 3 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कुशलपुरा, प.ह.नं. - 55 , रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
भाग 1 ]
7895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील जिला
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में )
(1) (2) (3) (4) (5)
झाबुआ कुशलपुरा, 457 0.004
झाबुआ
प.ह.नं.-55 464 0.035
461/1 0.012
461/2 0.011
430/1 0.010
430/2 0.020
430/3 0.004
432 0.010
425 0.053
422 0.009
421/2 0.009
420/7 0.023
420/8 0.025
501 0.037
356 0.020
355 0.026
517/1 0.008
358/3 0.015
350 0.020
348 0.006
332 0.003
331/3 0.010
331/2 0.008
31/1 0.020
7 0.053
10/1 0.025
9/1 0.006
9/2 0.006
9/3 0.007
योग... 0.495
एच. एस. विश्वकर्मा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).
7896
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
[ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना ]
रीवा, दिनांक 4 अक्टूबर 2023
क्र. 899 - भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम चोरहटी पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
द्वितीय पूरक अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा (म. प्र. )
(ख ) तहसील- हुजूर नगर
(ग) नगर/ ग्राम- चोरहटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.117 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा क्रमांक
(हे. में)
(1)
(2)
153/3
0.390
0.141
153/4
0.202
160/1/2
160/2/2
0,030
0.040
163/1/2
163/1/3
0.576
170
0.162
173/4/1
0.080
173/6
0.036
173/7
0.132
0.018
174
0.030
175/1
(2)
0.070
(1) 197
200/1
0.144
200/2/1/2
0.020
0.012
204/2
0.030
209/2/2
0.004
218/2
योग .. 2.117
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर , कार्यालय , जिला रीवा एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इकाई रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना]
क्र. 901 - भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम चोरहटा पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
द्वितीय पूरक अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा (म. प्र. )
(ख ) तहसील- हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम-चोरहटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.373 हेक्टेयर.
भाग 1 ]
7897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
खसरा क्रमांक
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
535/1/1
535/1/2
0.040 535/1/3
535/2
536/1/1
0.036 536/1/2
536/1/2
536/2
538/1
0.008
538/2
538/3
540/1/1
0.036 540/1/2
540/1/3
0.096
541
0.020
542/1
0.064
545/1
0.248
548
0.024
549
0.012
562/1
0.038 563/2/1
0.020 563/2/2
0.020 563/2/3
0.050
627/1
0.100
635/2
632/1/1
0.134
632/1/2
0.133
0.229
632/2
632/3
0.273
643/1
643/2
643/3
643/4
0.012
643/5
643/6
643/7
643/8
0.014
652/1
0.036
653/1
0.020
653/2
0.052
654/3
0.055 654/3/1
0.050 654/3/1/1
0.050 654/3/1/2
0.052 654/3/2
0.052 654/3/3
(2)
(1)
0.044
654/4/1
669/1/11
0.325
669/1/2
669/1/3
0.030
1206/668
योग 2.373
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को , हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर, कार्यालय, जिला रीवा एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इकाई रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना ]
क्र. 903 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि कीआवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम पतेरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
द्वितीय पूरक अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा (म. प्र. )
(ख) तहसील- हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम- पतेरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.016
27
0.020
29
योग .. 0.036 7898
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स ) संभाग , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
[ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना ]
क्र. 905- भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम उमरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
द्वितीय पूरक अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा ( म. प्र. )
(ख ) तहसील- हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम- उमरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.664 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
312/6
0.056
0.055
305/1/2
312/10
0.015
154/1/1/1
0.022
154/1/6
0.010
316
0.004
309/1
0.957
309/7/1/1/1/1/2
0.018
(1)
(2)
0.018
309/7/1/1/1/1/3
385/3
0.092
386/3
0.029
325/1
0.042
325/2
0.042
363/2
0,060
312/11
0.063
361/1/3
0.070
312/1
0.012
312/9
0.017
361/2
0.203
362/2
0.024
359/2
0.202
385/1
0.092
312/4
0.012
312/7
0.015
361/1/1
0.070
312/5
0.072
309/7/1/1/1/2
0.033
302/2/1
0.020
309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
0.101
309/7/1/1/1/1/1/1/2
0.018
309/7/1/1/1/1/1/1/1/2
0.018
309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 0.1155
309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/2
0.018
312/2
0.001
359/1
0.051
319/1
0.051
312/3
0.012
312/8
0.016
357/2
0.014 भाग 1 ]
7899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
(1)
(2)
302/1
0.020
385/2
0.092
159/1/2/2
0.018
309/7/1/1/1/1/4
0.018
342
0.514
304/1/1
0.013
361/1/4
0.070
336/1
0.004
361/1/2
0.070
363/1
0.089
384
0.016
योग .. 3.664
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर , कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना ]
क्र. 907 - भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम अगडाल पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
द्वितीय पूरक अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा ( म. प्र. )
(ख ) तहसील- हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम- अगडाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.789 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
748/2/1
0.275
748/2/2
0.053
720/1
0.002
768/1
0.081
768/2
0.165
768/3
0.065
768/4
0.275
0.417
768/5
0.280
786/6
710
0.012
715/1
0.023
715/2
0.023
715/3
0.023
0.002
727/1/1
731
0.093
योग .. 1.789
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन .
(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. ( भ/स ) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7900
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023
क्रमांक: F.Rev/ 6/ 0003/ 2023/Sec - 7-7 :: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959
(क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला जबलपुर में नवीन तहसील पोंडा का सृजन किया जाता है , जिसमें तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मण्डल पोंडा के पटवारी हल्का नम्बर 43 से 85 तक कुल 43 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । तदुपरांत तहसील मझौली में राजस्व निरीक्षक मण्डल मझौली के हल्का नम्बर 01 से 24 एवं 26 से 42 तक कुल 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2023
क्रमांक: F.Rev/6/0003/2023/Sec- 7-7, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.Rev/6/ 0003 / 2023 /Sec-7-7, दिनांक ०५/10/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
Bhopal , the 4th October 2023
No. F.Rev./6/0003/2023/VII/Sec-7:: In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby, forms new tehsil Ponda in district jabalpur which would comprise of 43 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 43 to 85 of R.I. circle Ponda of tehsil Majhouli . After its formation , teshil Majhouli would comprise of 41 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 01 to 24 and patwari halka number 26 to 42 of R.I. circle Majhouli of tehsil Majhouli .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CALISTA KUJUR, Under Secy.
7901 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2023
क्रमांक: एफ.01-10/2020/ सात/ शा.7 :: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20
सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला ग्वालियर में नवीन तहसील पिछोर का सृजन किया जाता है , जिसमें वर्तमान डबरा के वीरमढाना , धई , अरूसी , बडेराबुजुर्ग , सरनागत , भगेह , जंगीपुर , जरगांव , लखनोती, सकतपुरा , जनकपुर , पिछोर , छपरा , अजयगढ़ , लिधोरा , कैठोदा , सहोना, पुटटी , गिजौरा , मेहगांव , किरोल , किटोरा , देवगढ़ , कुम्हर्रा , शुक्लहारी , सिसगांव, हथनौरा , धमनिका, गढ़ी इस प्रकार कुल 29 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। जिला ग्वालियर में प्रस्तावित नवीन तहसील पिछोर के गठन उपरांत डबरा तहसील में शेष 54 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2023
क्रमांकः एफ.01-10/ 2020/सात/ शा.7 , भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.01-10 /2020/ सात/ शा.7 , दिनांक 04/10/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.
Bhopal , the 4th October 2023
No. F - 01-10/ 2020/ VII / Sec - 7 :: In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby , forms new tehsil Pichhor in district Gwalior which would comprise of 29 patwari halkas of tehsil Dabra , i.e. , Veeramdhana , Dhai , Arrusi , Badera- bujurg , Sarnagat , Bhageh , Jangipur , Jargaon , Lakhnoti , Sakatpura , Janakpur , Pichhor , Chhapra , Ajaygarh , Lidhora , Kaithoda , Sahona , Putti , Gijora , Mehgaon , Kirol , Kitora , Devgarh , Kumhrarra , Shuklhari , Sisgaon , Hathnora , Dhamnika , Gadi . After the formation of tehsil Pichhor in district Gwalior , Tehsil Dabra would comprise of remaining 54 patwari halkas oftehsil Dabra .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CALISTA KUJUR, Under Secy.
7902
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2023
क्रमांक: एफ.01-01 /2022/ सात/ शा.7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला मऊगंज में नवीन तहसील देवतालाब का सृजन किया जाता है , जिसमें तहसील मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 15 एवं 47 से 49 , राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नम्बर 16 से 27, 29 एवं 56, 57 राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नम्बर 40 , 42 , 43 , तहसील नईगढ़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का नम्बर 21 से 28 व 54 से 58 समाविष्ट होंगे । तत्पश्चात् शेष तहसील नईगढ़ी में तहसील नईगढ़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल रामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 14 एवं 43 से 53 , राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का नम्बर 15 से 20 एवं 59 से 67, राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नम्बर 29 से 42 व 68 से 79 समाविष्ट होंगे तथा शेष तहसील मऊगंज में तहसील मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नम्बर 50, 51 राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नम्बर 28, 30 एवं 52 से 55 , 58, 59 राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नम्बर 31 से 39 एवं 41 , 44 से 46 एवं 60 से 62 राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नम्बर 63 से 85 समाविष्ट होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.
7903 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2023
क्रमांकः एफ.01-01/2022/ सात/ शा.7 , भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.01-01/2022/सात/ शा.7 , दिनांक 04/10/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.
Bhopal , the 4th October 2023
No. F - 01-01/ 2022/VII/ Sec - 7 :: In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby, forms new tehsil Devtalab in district Mauganj which would comprise patwari halka number 1 to 15 and 47 to 49 of R.I. circle Devtalab of tehsil Mauganj , patwari halka number 16 to 27, 29 and 56, 57 of R.I. circle Ratanganva , patwari halka number 40, 42, 43 of R.I. circle Sitapur, patwari halka number 21 to 28 and 54 to 58 ofR.I. circle Kharra of Tehsil Naigarhi .
After the formation of new tehsil Devtalab , remaining tehsil Naigarhi would comprise patwari halka number 1 to 14 and 43 to 53 R.I. circle Rampur of of tehsil Naigarhi , patwari halka number 15 to 20 and 59 to 67 of R.I. circle Kharra , patwari halka number 29 to 42 and 68 to 79 of R.I. circle Mauganj while remaining tehsil Mauganj would comprise of patwari halka number 50 , 51 of R.I. circle Devtalab of tehsil Mauganj , patwari halka number 28, 30 and 52 to 55 , 58, 59 of R.I. circle Ratanganva , patwari halka number 31 to 39 and 41 , 44 to 46 and 60 to 62 R.I. circle Sitapur and patwari halka number 63 to 85 of R.I. circle Mauganj .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
CALISTA KUJUR , Under Secy.
7904
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्रमांक: F.Rev / 6 /0008 / 2023 / Sec - 7-7 :: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला बालाघाट में नवीन तहसील लामता का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान तहसील बालाघाट के प.ह.न. 01 से 16 तक इस प्रकार कुल 16 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । प्रस्तावित लामता के गठन के पश्चात शेष बालाघाट तहसील में तहसील बालाघाट के प. ह . न . 17 से 56 तक कुल 40 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र . F.Rev - 6-0008-2023- Sec- 7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.Rev - 6-0008-2023 - Sec- 7-7 , दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.
Bhopal , the 6th October , 2023
No. F.Rev/6/0008/2023/VII / Sec - 7 :: In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) ofsection 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ), the State Government, hereby, forms new tehsil Lamta in district Balaghat from the date of publication of this order in the gazette , comprising of 16 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 1 to 16 of tehsil Balaghat .. After its formation , remaining tehsil Balaghat would comprise of 40 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 17 to 56 of tehsil Balaghat.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl . Secy.
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्रमांक: F.Rev /6 / 0011 / 2023 / Sec - 7-7 :: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला रायसेन में नवीन तहसील सुल्तानगंज का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान तहसील बेगमगंज के प.ह.न. 34 से 61 तक कुल 28 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज के गठन के पश्चात तहसील बेगमगंज में तहसील बेगमगंज के प.ह.न. 01 से 33 तक इस प्रकार कुल 33 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.
7905
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र. F.Rev- 6-0011-2023- Sec- 7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.Rev- 6-0011-2023 - Sec - 7-7 , दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.
Bhopal , the 6th October , 2023
No. F.Rev /6/0011/2023/VII /Sec - 7 :: In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby, forms new tehsil Sultanganj in district Raisen from the date of publication of this order in the gazette , comprising of 28 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 34 to 61 of tehsil Begamganj of district Raisen . After its formation , remaining tehsil Begamganj would comprise of 33 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 1 to 33 of tehsil Begamganj .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Addl . Secy.
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्रमांक: F.Rev / 6 /0012 / 2023 / Sec -7-7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक
20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला रायसेन में नवीन तहसील बम्होरी का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील सिलवानी के प.ह.न. 01 से 20 तक इस प्रकार कुल 20 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। प्रस्तावित तहसील बम्होरी के गठन के पश्चात शेष तहसील सिलवानी में तहसील सिलवानी के प.ह.न. 21 से 68 तक कुल 48 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र. F.Rev- 6-0012-2023 - Sec- 7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.Rev- 6-0012-2023 - Sec- 7-7, दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.
7906
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
Bhopal , the 6th October, 2023
No. F.Rev /6/0012/2023 /VII/ Sec -7 :: In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) ofsection 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , forms new tehsil Bamori in district Raisen from the date of publication of this order in the gazette , comprising of 20 patwari halkas , i.e. patwari halka number 1 to 20 of tehsil Silvani . After its formation , remaining tehsil Silvani would comprise of 48 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 21 to 68 of tehsil Silvani .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASHEKHAR WALIMBE , Addl. Secy.
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्रमांक: F.Rev / 6 /0018 / 2023 / Sec - 7-7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला मन्दसौर में नवीन तहसील कयामपुर का सृजन किया जाता है, जिसमें वर्तमान तहसील सीतामऊ के प.ह.न. 31 से 31 तक कुल 31 हल्के, इस प्रकार कुल 31 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । प्रस्तावित तहसील कयामपुर के गठन के पश्चात शेष तहसील सीतामऊ में तहसील सीतामऊ के प.ह.न. 32 से 74 तक कुल 43 पटवारी हल्के शेष रहेंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र. F.Rev- 6-0018-2023- Sec-7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.Rev - 6-0018-2023 - Sec-7-7, दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.
Bhopal , the 6th October, 2023
No. F.Rev/6/0018 /2023 /VII/ Sec- 7 :: In exercise of the powers conferred by sub -section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , forms new tehsil Kayampur in district Mandsaur from the date of publication of this order in the gazette , comprising of 31 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 01 to 31 of tehsil Sitamau . After its formation , remaining tehsil Sitamau would comprise of 43 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 32 to 74 of tehsil Sitamau .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASHEKHAR WALIMBE , Addl . Secy.
7907
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्रमांक: F.Rev / 6 /0022 / 2023 / Sec - 7-7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला उज्जैन में नवीन तहसील उन्हेल का सृजन किया जाता है , जिसमें तहसील नागदा के प.ह.न. 33 से 41 , 47 , 48 , 50 से 66 तक इस प्रकार कुल 28 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । प्रस्तावित तहसील उन्हेल के गठन के पश्चात शेष तहसील नागदा में तहसील नागदा के प. ह . न. 01 से 32 , 42 से 46 एवं 49 तक कुल 38 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र . F.Rev - 6-0022-2023- Sec-7-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F.Rev - 6-0022-2023 - Sec-7-7 , दिनांक 06 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.
Bhopal , the 6th October, 2023
No. F.Rev/6/0022/2023/VII /Sec- 7 :: In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , forms new tehsil Unhel in district Ujjain from the date of publication of this order in the gazette , comprising of 28 patwari halkas , i.e. patwari halka number 33 to 41 , 47, 48, 50 to 66 of tehsil Nagda . After its formation , remaining tehsil Nagda would comprise of 38 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 1 to 32, 42 to 46 and 49 of tehsil Nagda .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, CHANDRASHEKHAR WALIMBE , Addl . Secy.
7908
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्रमांक एफ- 3-80 / 21 / 18-5:: म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की
उपधारा (2 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार एतद द्वारा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र . भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) सहपठित धारा 23 (1 ) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकित मंदसौर विकास योजना (प्रारूप) 2035 के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है । उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है , तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा ।
1. अवर सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग कक्ष क्रमांक ए 227, वी. बी. 2 द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल , म.प्र. ।
2. आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
3. कलेक्टर जिला मंदसौर म.प्र.।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिक परिषद मंदसौर म.प्र.।
5. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच म.प्र.।
अनुसूची
मंदसौर विकास योजना (प्रारूप) 2035 के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र कमांक 4.3 एवं प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा के मानचित्र कमांक 5.2 तथा पुस्तक के प्रस्तावित उपांतरण ।
क.
प्रस्तावित उपांतरण
मानचित्र कमांक मंदसौर विकास योजना प्रारूप 2035 मे निर्दिष्ट प्रावधान
4 1
3
2
मार्ग रेखांकन में संशोधन संबंधी प्रस्ताव ।
03 1
प्रारूप मे प्रस्तावित एम.आर. - 5 के रेखाकंन मे परिवर्तन कर. एम. आर. - 5 का नवीन रेखांकन प्रस्तावित ।
मंदसौर विकास योजना प्रारूप में प्रस्तावित एम.आर.-5 का एलाईनमेंट ।
02 2
ग्राम नालछा में प्रस्तावित 18.00 मीटर चौड़े एस.आर. मार्ग को विलोपित किया जाना प्रस्तावित ।
मंदसौर विकास योजना प्रारूप अनुसार ग्राम नालछा में प्रस्तावित एस.आर. 18.00 मीटर मार्ग ।
07 3
बायपास मार्ग एवं पुराना महू - नसीराबाद मार्ग के मध्य ग्राम भुनियाखेड़ी एवं ग्राम गुराडिया देदा की काकड़ को 24 मीटर चौड़ा सेक्टर मार्ग प्रस्तावित किया है ।
मंदसौर विकास योजना प्रारूप मे ग्राम भुनियाखेडी मे एस.आर. - 24 मीटर मार्ग एवं प्रस्तावित आवासीय भू उपयोग में वर्तमान मार्ग दर्शित नही है ।
7909 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
4
08 ग्राम भुनियाखेड़ी में प्रस्तावित एस. आर. -24 मीटर चौड़ा मार्ग ।
ग्राम भुनियाखेड़ी में प्रस्तावित एस.आर. - 24 मीटर चौड़े मार्ग को वर्तमान मार्ग से समन्वित कर दर्शाया गया है ।
04 5 कलेक्ट्रेट मार्ग
कलेक्ट्रेट मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर प्रस्तावित की गई ।
6
05
प्रस्तावित 18.00 मीटर चौड़ी एस आर के आंशिक भाग को विलोपित किया जाता है ।
एम आर-3 के दक्षिण मे ग्राम मुलतानपुरा मे प्रस्तावित 18.00 मीटर चौडी एस.आर.
7
12
मानचित्र मे दर्शाये अनुसार एस.आर.18.00 मीटर मार्ग से होते हुये एम.आर. 20 मार्ग को नवीन प्रस्तावित मार्ग एवं पुल द्वारा जोडा जाना प्रस्तावित है ।
विकास योजना प्रारूप के अनुसार मंदसौर रेल्वे स्टेशन से लगकर एस.आर. 18.00 मीटर मार्ग एवं एम.आर.-20 मार्ग के मध्य से शिवना नदी को पार करने हेतु कोई प्रस्ताव नही है ।
8
13
मानचित्र अनुसार ग्राम तोडी का एम.आर. 24.00 मीटर चौडा प्रस्तावित किया गया है, एवं रेल्वे ब्रिज से होते हुये नवीन एस.आर. 18.00 मीटर चौडा प्रस्तावित है ।
विकास योजना प्रारूप अनुसार एम.आर .20 जो कि 30.00 मीटर चौडा मार्ग है, ग्राम तोडी मे एस. आर. 18.00 मीटर चौडा मार्ग प्रस्तावित नही है ।
भूमि उपयोग संबंधी प्रस्ताव ।
9
01
तैलिया तालाब के डाउन स्ट्रीम मे प्रस्तावित आवासीय को विलोपित कर कृषि भू उपयोग प्रस्तावित ।
ग्राम कस्बा मंदसौर के मार्ग रेबस देबस से मंदसौर सिटी को जाने वाली मार्ग एवं एम.आर.- 7 एवं एम.आर. - 10 के मध्य मे भू उपयोग वाणिज्यिक , सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, प्रस्तावित आवासीय एवं मिश्रित उपयोग प्रस्तावित है ।
11
मानचित्र अनुसार ग्राम अरन्या भटटी मे महू- नसीराबाद मार्ग पर कृषि से मिश्रित भू उपयोग प्रस्तावित किया गया है ।
10 ग्राम अरन्या भट्टी मे मार्ग पर महू-नसीराबाद प्रस्तावित मिश्रित एवं कृषि भू उपयोग प्रस्तावित है।
02 11 विकास योजना प्रारूप अनुसार ग्राम नालछा मे मिश्रित उपयोग प्रस्तावित है ।
ग्राम नालछा में ग्राम सीमा से लगकर प्रस्तावित मिश्रित भू- उपयोग को विलोपित कर कृषि भू– उपयोग प्रस्तावित है ।
06 12 ग्राम भुनियाखेडी मे महू-नसीराबाद बायपास मार्ग पर भूमि कृषि भू उपयोग प्रस्तावित है ।
ग्राम भुनियाखेडी मे महू- नसीराबाद बायपास मार्ग पर खसरा क्र. 183/1 रकबा 3.00 हेक्टे. एवं खसरा क्र. 110 रकबा 1.48 हेक्टे. कुल रकबा 4.48 हेक्टे. भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु आवासीय प्रस्तावित होने से उक्त भूमि को कृषि से आवासीय प्रस्तावित है ।
[ भाग 1 7910
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
09 13
मानचित्र में दर्शाये अनुसार अतिरिक्त मिश्रित भू उपयोग प्रस्तावित है ।
मंदसौर विकास योजना प्रारूप में दर्शित एस.एच. 60.00 मीटर चौडे मार्ग से लगकर उत्तर दिशा की ओर मिश्रित एवं कृषि उपयोग प्रस्तावित है ।
10
मानिचत्र मे दर्शाये अनुसार एम.आर. - 15 मार्ग उत्तर दिशा की ओर भू उपयोग कृषि से प्रस्तावित आवासीय किया गया है ।
14 ग्राम भुनियाखेडी एवं बोलखेडा से लगकर एम.आर. - 15 मार्ग से लगकर विकास योजना प्रारूप मे भू उपयोग कृषि प्रस्तावित है ।
16
प्रारूप मे प्रस्तावित ग्राम तोडी के प्रस्तावित मार्ग एस.आर. 18.00 मीटर चौडा मार्ग एवं दक्षिणी ग्राम सीमा के मध्य मे कृषि भू- उपयोग से प्रस्तावित आवासीय किया गया है ।
15 प्रारूप मे प्रस्तावित ग्राम तोडी मे प्रस्तावित मार्ग एस.आर. 18.00 मीटर चाडे मार्ग एवं दक्षिणी ग्राम सीमा के मध्य मे कृषि भू उपयोग प्रस्तावित है ।
14 16
मानचित्र में दर्शित अनुसार मिश्रित भू - उपयोग प्रस्तावित किया गया है ।
ग्राम बहादरी के पूर्वी दिशा की ओर कृषि उपयोग प्रस्तावित हैं ।
15 17
मानचित्र अनुसार ग्राम चांगली एवं बाजखेडी के दोनो ओर आंशिक मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किया गया है ।
मंदसौर विकास योजना प्रारूप में ग्राम चांगली एवं बाजखेडी का मार्ग एस.एच. 31 के दोनों ओर मिश्रित एवं कृषि भू- उपयोग प्रस्तावित हैं ।
मंदसौर विकास योजना (प्रारूप) 2035 पुस्तिका में प्रस्तावित उपांतरण ।
18
1. अध्याय 4 विकास योजना प्रस्ताव -2035 की कण्डिका क्रमांक 4.5.9 मिश्रित उपयोग में वर्णित पैरा की अंतिम लाईन को विलोपित कर निम्नानुसार नवीन लाईन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है- मिश्रित उपयोग मुख्य मार्गों यथा 12.00 मीटर व इससे अधिक चौड़े मार्गो पर प्रस्तावित किया गया है ।
19 अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.9.1 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका की सारणी क्रमांक 6 - सा-3 के नीचे अंकित टीप -1 एवं 4 को निम्न टीप से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-
1. 18.0 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गो के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा ।
मार्ग चौड़ाई 18.0 मीटर एवं उससे अधिक- 1.75
मार्ग चौड़ाई 24.0 मीटर एवं उससे अधिक- 2.0
4. 12.00 मीटर से अधिक चौड़े मार्गो पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी ।
मार्ग चौड़ाई भवन रेखा (मार्ग मध्य से)
12.0 मीटर
10.5 मीटर
13.5 मीटर
18.0मीटर
16.5 मीटर
24.0 मीटर
20 अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.11 सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं / हेतू नियमन की सारणी क्रमांक 6- सा-5 को निम्न सारणी से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
7911 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र श्रेणी जनसख्या प्रति सुविधा के न्यूनतम मार्ग
लिए अनुशंसित चौड़ाई (मी.
क्षेत्र (हेक्टेयर) में)
1 2 3 4 5
1 शैक्षणिक भवन
नर्सरी/ पूर्व प्राथमिक शाला 2500-3000 0.08-0.1 12.0
प्राथमिक विद्यालय 0.40-0.60 12.0
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 7500-10000 1.60-2.0 12.0
महाविद्यालय 2.0-4.0 18.0
2 स्वास्थ्य
सामान्य चिकित्सालय 80000 4.0 18.0
हेल्थ सेंटर 15000 0.08से 2.0 12.0
नर्सिंग होम 45000 0.2से 0.5 12.0
पालीक्लीनिक 1.5लाख 0.2से 0.5 12.0
पेट क्लीनिक 1.5लाख 0.2से 0.5 12.0
3 वाणिज्यिक सुविधायें जिनमें दुकानों की प्रत्येक 100 की 0.05 से 0.1 12.0
सुविधा सम्मिलित है । जनसंख्या के लिए
1
4 संचार सुविधायें तथा अत्यावश्यक सेवायें
उप डाकघर 12.0
प्रत्येक 10000 जनसंख्या पर 1
100 वर्गमीटर
12.0
डाक और तार कार्यालय प्रत्येक 10000 जनसंख्या पर 1 1.0 हेक्टेयर
12X12 मीटर
प्रत्येक 10000 जनसंख्या पर 1
12.0
विद्युत उप केन्द्र
पुलिस चौकी
प्रत्येक 20000 जनसंख्या पर 1
0.4
12.0
पुलिस थाना
0.8
12.0
प्रत्येक 50000 जनसंख्या पर 1
अग्निशमन केन्द्र
0.8
12.0
सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ
नगर स्तरीय
12.0
कला विधिका एवं संग्रहालय
0.5 से 1.0
ऑडीटोरियम
2से 3 लाख
0.5से 1.0
12.0
नगर स्तरीय
12.0
0.5से 1.0
केन्द्रीय पुस्तकालय
क्लब
12.0
1 से 3 लाख
0.5से 1.0
सामुदायिक कक्ष एवं पुस्तकालय 15000 0.2से 0.4 12.0 धर्मिक भवन/ धर्मशाला 5000 0.04 12.0
0.5
1 से 3 लाख
12.0
धार्मिक / अध्यात्मिक केन्द्र
6 अन्य
12.0
5000
0.002
दुग्ध वितरण केन्द्र
0.5 से 0.6
12.0
तरल पेट्रोलियम गैस गोदाम
3 से 5 लाख
टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थल
0.05
12.0
5 लाख
1.5 से 2.0
2.012.0
कब्रिस्तान/ श्मशान घाट
नोट- उपरोक्त कॉलम 4 में वर्णित विभिन्न सुख सुविधाओं के लिए आपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्देशात्मक है । भूखण्ड का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये गये अनुसार होगा ।
21 उपरोक्त प्रस्तावित उपांतरण के फलस्वरूप विकास योजना मे समुचित कंडिका एवं सारणी मे भी संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।
22 तैलिया तालाब की सीमा/ क्षेत्रफल वही मान्य होगा जो कि, माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण में प्रचलित ओ.ए.नं. 17/2018 (CZ) में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी ।
उक्त उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/ सुझाव हों तो, वह अवर सचिव, म.प्र. शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग को म.प्र. राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षल पंचोली, उपसचिव.