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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 41, Part Part 1, 13 October 2023

Published 13 October 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
41
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-10-13.41.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

वध्यप्रदेश शार

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2023- आश्विन 21 , शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2023

क्र. ई- 1-171-2023-5- एक. श्री जॉन किंग्सली ए. आर. , भाप्रसे (2004) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा संचालक ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 5-576 - आयएएस- लीव - 5- एक. डॉ. राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) एवं संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान ( अतिरिक्त प्रभार ) के दिनांक 18 से 29 सितम्बर 2023 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 16, 17 एवं 30 सितम्बर 2023 ) तथा (01 , 02 अक्टूबर 2023 ) के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) पर रहने के फलस्वरूप उक्त अवकाश अवधि में अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग का प्रभार श्री अशोक बर्णवाल , भाप्रसे (1991 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषिविकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का प्रभार श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे ( 1995 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) , को तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का प्रभार श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ सौंपा जाता है.

7913

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7914

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2023

क्र. ई- 5-560- आयएएस- लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान , भाप्रसे ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग को दिनांक 25 से 28 सितम्बर 2023 तक वाशिंगटन ( यू. एस. ए. ) कीशासकीय विदेश यात्रा के अनुक्रम में दिनांक 20 से 22 सितम्बर 2023 तक तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, भाप्रसे ( 2006 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को तथा प्रवासी भारतीय विभाग का प्रभार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्नअपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेशशासन, लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे ( 1997 ) एवं डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, भाप्रसे ( 2006 ) , दिये गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2023

एफ- 1-3-2-0006-2023 - सूअप्र- एक- 9-663.- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय श्री विजय मनोहर तिवारी , मा. राज्य सूचना आयुक्त , सपत्नीक दिनांक 2 से 8 अप्रैल, 2023 तक भोपाल से जम्मूएवं श्रीनगर (जम्मूएवं कश्मीर ) जाने एवं आने हेतु कैलेण्डर वर्ष 2023 की एल. टी. सी. एवं दिनांक 4 एवं 6 अप्रैल , 2023 को दो दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 5 अप्रैल 2023 को एक दिवस के ऐच्छिक अवकाश के साथ उक्त अवधि की एल. टी. सी. के सह प्रयोज्य " 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण " का ( प्रथमबार ) लाभ दिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है.

भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2023

एफ-1-3-2-0007-2023- सूअप्र-एक-9-666.- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय श्री राहुल सिंह, मा. राज्य सूचना आयुक्त , सपत्नीक दिनांक 21 से 26 अप्रैल , 2023 तक भोपाल से गुरूद्वारा श्री गुरू डोंगमार साहिब , सिक्किम (NER) जाने हेतु चार वर्ष के एक कालखण्ड 2019 से 2023 की अनुज्ञेय एक गृह नगर एल. टी . सी. का NER एल. टी. सी . में Conversion करते हुए सह प्रयोज्य " 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण " का लाभ लिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला ए. मार्टिन , अपर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2023

फा. क्र. 4886-2023 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती अंशुल मंगल निगम, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी का तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी के पद से त्याग-पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2023 को दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

फा. क्र. 4938-2023- इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) , सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सतना को श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी 7915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

एवं संशोधित परिपत्र क्र. सी 5-1-2017-3- एक, दिनांक 25 मई 2018 द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन, नियुक्ति आदेश दिनांक से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है.

(सीनियर ) की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2023 को होने के फलस्वरूप प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर के पद पर एतद्वारा , पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्बन्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या- 29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना-(9057 )-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद - 11 - वेतन भत्ते की उपमद- 025- संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकलनीय होगा.

यह स्वीकृति मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्र. 53 आदेश दिनांक 4अक्टूबर 2023 एवं वित्त विभाग के अभिमत यू. ओ. क्र. 922- आर- 1134-23 - बी-8-चार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में जारी की जा रही है..

फा. क्र. 4138- इक्कीस-ब-(दो )-2023. राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्री कृष्णकांत शर्मा , अतिरिक्त सचिव ( संविदा) अतिरिक्त महाधिवक्ताकार्यालय , नई दिल्ली के कार्यकाल में दिनांक 12 अक्टूबर 2023 से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी , प्रमुख सचिव.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2052- सचिवालय सामान्यसेवाएं- 90- सचिवालय योजना- (9057 )-विधि और विधायी कार्यविभाग कीमद - 11 - वेतन भत्ते की उपमद- 25- संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 20 सितम्बर 2023

शुद्धि-पत्र

क्र.एफ- 3-02-2020- तेरह. - राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-02-2020- तेरह , दिनांक 20 जनवरी 2023 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है , अर्थात्ः- क्र. 16600-3229- इक्कीस अ (स्था. )- गोप.- 2023 .- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अनिल कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त स्टॉफ आफीसर, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को सेवानिवृत्ति उपरांत पुनः दिनांक 1 सितम्बर 2023 से विधि विभाग में स्टॉफ आफिसर के रिक्त पद के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 5-1-2017- एक-3 , दिनांक 28 सितम्बर 2017 एवं संशोशित परिपत्र क्र. सी- 5-1-2017-3- एक, दिनांक 25 मई 2018 द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है.

उक्त अधिसूचना में परिशिष्ट-1 में, कॉलम ( 2 ) में, क्रमांक 14(i ) के सम्मुख शब्द एवं अंक " कसरावद- पीपलगांव 132के. व्ही. डीसीएसएस लाईन " के स्थान पर शब्द एवं अंक " कसरावद- पीपलगांव 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन " स्थापित किये जाये.

CORRIGENDUM

इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या- 29-2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना ( 9057 ) विधि और विधायी कार्य विभाग की मद- 11 - वेतन भत्ते की उपमद- 025 - संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकलनीय होगा.

F. 3-02-2020-13.- The State Government , hereby , issues the following corrigendum in respect of this department's Notification F - 3-02-2020- XIII , dated 20th January, 2023 , namely :-

यह स्वीकृति मंत्रि - परिषद् आदेश आयटम क्र. 54 आदेश दिनांक 4अक्टूबर 2023 एवं वित्त विभाग के अभिमत यू. ओ. क्र. 920- आर- 1132-23- बी-8- चार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में जारी की जा रही है.

In the said Notification , in the Annexure , in column (2) , against serial number 14 (i ) , for the words and figure "Kasrawad- Pipalgaon 132 KV DCSS line " , the words and figure " Kasrawad-Pipalgaon 132 KV DCDS line " shall be substituted .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज अग्रवाल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

क्र. 16601-3228- इक्कीस- अ ( स्था. ) गोप. - 2023 .- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री सुशील कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी , महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को सेवानिवृत्ति उपरांत अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 5-1-2017- एक-3, दिनांक 28 सितम्बर 2017 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7916

वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2023

क्र. एफ -1 ( सी ) 3-2019- ई - चार.-मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973 ) की धारा 21 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :-

संशोधन

उक्त अनुसूची के मद-" च- अन्य संस्थायें " में अनुक्रमांक 67 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाये .

" 68 - मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग "

इस निकाय के अंकेक्षण शुल्क की दरें, समय- समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए अनुसार होगी .

No. F1 ( c ) 3-2019- E- IV . In exercise of powers conferred by the subsection (3 ) of section 21 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam , 1973 (43 of 1973 ) the state Government, hereby , makes the following further amendment in the schedule of the said Adhiniyam , namely :-

AMENDMENT

In the said schedule , after serial number 67 of the item " F other Local Bodies " , the following serial number and entries relating thereto shall be added namely :-

" 68- MADHYA PRADESH BACKWARD CLASSES WELFARE COMMISION "

Rate of the Audit fees of these bodies would be according to that fixed by the Government from time to time .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2023

क्र. 1970-1351619-2023 - ए- ग्यारह.- राज्य शासन को बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 34 ( 2 ) के तहत् बॉयलरों को बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से छूट दिये जाने की शक्तियां प्राप्त हैं . बॉयलर अधिनियम , 1923 की धारा 34 निम्नानुसार है :-

34( 1 ) .- इस धारा के अंतर्गत भवन को गरम रखने अथवा गर्म जल प्रदाय के लिए उपयोग आने वाले बॉयलरों को राज्यसरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शर्तों के अधीन बॉयलर अधिनियम के उपबंधों से विमुक्त कर सकती है.

34(2) .- इस धारा के अंतर्गत आपातकाल में राज्य सरकार सामान्य/विशेष आदेश द्वारा किसी भी बॉयलर अथवा स्टीम पाइप लाइन को बॉयलर अधिनियम की किसी उपबंध अथवा उपबंधों से विमुक्त कर सकती है.

34(3 ) .- इस धारा के अंतर्गत यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि मटेरियल , डिजाइन अथवा कंस्ट्रक्शन के दृष्टि से बॉयलर बनाया गया है और यह देश के त्वरित औद्योगिकीकरण की आवश्यकता के लिए और यह करना आवश्यक है तो राज्य सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के साथ जिसका उल्लेख विनियमन में है किसी भी बॉयलर अथवा उसके कम्पोनेन्ट को राज्य के किसी विशेष क्षेत्र अथवा सम्पूर्ण राज्य को बॉयलर अधिनियम के किसी उपबंध अथवा सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकती है.

(2 ) राज्य शासन एतद्वारा बायलर अधिनियम 1923 की धारा 34( 2) के अंतर्गत राज्य शासन को प्राप्त अधिकार जिसके अंतर्गत सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से छूट दिये जाने के अधिकार है को प्रवर्तन से छूट दिये जाने संबंधी शर्तों के अधीन संचालक बॉयलर को प्रत्यायोजित किये जाते हैं .

(3) प्रवर्तन से छूट दिये जाने वाले बायलरों की जानकारी से विभाग को भी सूचित किया जाये.

(4) यह आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल लागू हो जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सिबि चक्रवर्ती , अपर सचिव.

7917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर 2023

क्र. एफ- 06-01-2020- अ-तेहत्तर.- मध्यप्रदेश एमएसएमई को मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2021 (यथा संशोधित अक्टूबर, 2022 ) के नियम 4 ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :-

औद्योगिक क्षेत्र का नाम

कुल भूमि ( हेक्टेयर में) (5)

जिला (4)

तहसील (3)

(2)

क्र. (1)

64.724

बालाघाट

लालबर्रा

1 औद्योगिक क्षेत्र, कनकी

19.52

कटनी

कटनी

2 औद्योगिक क्षेत्र, टिकरिया तखला

21.202

सागर

रहली

औद्योगिक क्षेत्र, पटनाककरी 3

4

21.69

बैतूल

मुलताई

औद्योगिक क्षेत्र, मोही

17.00

उज्जैन

खाचरौद

5 औद्योगिक क्षेत्र, फर्नाखेड़ी

43.46

उज्जैन

महिदपुर

6 औद्योगिक क्षेत्र, गोगापुर

9.01

आगर मालवा

सुसनेर

औद्योगिक क्षेत्र, आकली

7

6.00

सीहोर

बुधनी

8 टाय क्लस्टर, बुधनी

4.00

नीमच

नीमच

औद्योगिक क्षेत्र, कनावटी

9

5.54

नीमच

जावद

10 औद्योगिक क्षेत्र, मोरका

49.826

खरगौन

महेश्वर

11 औद्योगिक क्षेत्र, मातमूर

9.00

खरगौन

सनावद

12 औद्योगिक क्षेत्र, सनावद

23.48

खरगौन

बड़वाह

13 औद्योगिक क्षेत्र, नर्मदा रोड

56.835

रीवा

त्यौंथर

14 औद्योगिक क्षेत्र, घूमा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. नरहरि, सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्र. एफ SNT- 9-00015-2023- इकतालीस -2.- राज्य शासन, एतद्वारा, सुपर कॉरिडोर इन्दौर में मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7-2-2011-56 , दिनांक 3 जनवरी 2012 द्वारा आवंटित 100 एकड़ एवं दिनांक 28 जनवरी 2012 द्वारा आवंटित 30 एकड़ भूमि, इस प्रकार कुल आवंटित 130 एकड़ भूमि में से 50 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मध्यप्रदेश शासन को समर्पित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

1. मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के द्वारा 50 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मध्यप्रदेश को समर्पित किये जाने के प्रस्ताव कोस्वीकार्य किया जाता है और मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड द्वारा समर्पित 50 एकड़ भूमि के एवज में 50 % भू- प्रब्याजी ( रुपये 10 लाख प्रति एकड़ ) वापस की जावे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7918

2. मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के नए प्रस्ताव के अनुसार द्वितीय चरण में वर्ष 2027 तक राशि रुपये 200 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के साथ 2500 नवीन रोजगारों का सृजन किया जावेगा तथा तृतीय चरण में वर्ष 2034 तक राशि रुपये 150 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के साथ 2500 अतिरिक्त नवीन रोजगारों का सृजन किया जावेगा. शासन द्वारा मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है और लीज डीड की शर्तों में तदानुसार संशोधन करते हुए एक अनुपूरक लीज डीड निष्पादित की जावे.

3. राज्य शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ( एम. पी. एस. ई. डी. सी. ) को उक्त के संबंध में समस्त अनुषांगिक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया जाता है.

4. यह आदेश मंत्रि - परिषद् समिति के आयटम क्रमांक 46 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आदित्य सिंह, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

सूचना

क्र. यूडीएच- 3-0193-2023- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3467-टी सी- 155- रतलाम- उपां- नग्रानि-2022 , दिनांक 21 जुलाई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रतलाम विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्षेत्रफल

विकास योजना

उपांतरण पश्चात् खसरा

ग्राम

क्रमांक

प्रस्तावित

में निर्दिष्ट

(हेक्टेयर में)

क्रमांक

भू-उपयोग

भू-उपयोग

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

सार्वजनिक एवं अर्ध

3.00

284/1

कृषि

ग्राम बंजली

1

सार्वजनिक ( आयुष ग्राम वेलनेस रिसोर्ट ) .

तहसील रतलाम नगर एवं जिला रतलाम.

कुल रकबा 3.00

नोट

1. प्रश्नाधीन भूमि हेतु विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा.

2. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 2012 के नियम 15 ( 3 ) (क) के अंतर्गत देय राशि रुपये 15,90,000/ - मात्र ( पन्द्रह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र ) दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ( 2 ) के क्रमांक- 051/9999999/0217/10/23/000049 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है.

3. उपरोक्त उपांतरण रतलाम विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

7919

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

सूचना

क्र. एफ- 12-17-2019- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 2785-2016 में पारित आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2017 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस. एल. पी . क्रमांक 3705-2023 (डायरी 41816-2022 ) में पारित आदेश दिनांक 17 फरवरी 2023 के अनुपालन में, वि. क. अ. आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 3225- टी सी-20 इंदौर-उपां- नग्रानि-2023, दिनांक 11 जुलाई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना , 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

ग्राम

क्रमांक

खसरा क्रमांक

(3)

(2)

(1)

1555, कस्बा इंदौर

1

1556, तहसील जूनी इंदौर

1557, जिला इंदौर.

1558/1

1558/2

1559,

1560,

1561,

1562,

1563,

1564,

1565 (पार्ट)

1568,

1569

1570,

1571 ,

1572(पार्ट ) ,

1573,

1574/मिन 2,

1575/मिन 2,

1576/मिन 2 ,

1579 (पार्ट ) ,

1580(पार्ट) , अनुसूची

उपांतरण पश्चात् विकास योजना

प्रस्तावित में निर्दिष्ट

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भू-उपयोग भू-उपयोग

(6)

(5)

(4)

आवासीय एवं मार्ग आमोद- प्रमोद के

0.279

0.138

अंतर्गत रीजनल पार्क एवं मार्ग.

0.081

0.020

0.020

0.109

0.032

0.113

0.024

0.081

0.057

0.542

0.049

0.053

0.235

0.045

0.218

0.097

0.239

0.033

0.206

0.185

0.297

कुल रकबा 3.153

(7.79 एकड़)

नोट

1. प्रश्नाधीन भूमि का प्रस्तावित आवासीय भूमि उपांतरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है.

2. प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग की इन्दौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित चौड़ाई 30 मीटर तथा मानिक बाग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 30 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा .

3. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्षल पंचोली, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7920

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2023

क्र. एफ- 11-06-2021- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-06-2021- तीस , दिनांक10 जून 2021 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है .

3. अतः , राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

तहसील

जिला

राज्य

स्वामित्व

क्षेत्रफल (हे. में)

स्मारक का नाम

स्थानीय क्षेत्र का नाम

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

नहीं

किला

मध्यप्रदेश टीकमगढ़ बड़ागांव (धसान)

खरे मुहल्ला बड़ागांव

(धसान) अनुमानित 0.800

पटवारी हल्का बड़ागांव

(धसान) हल्का

नम्बर-76

तहसील

(धसान)

भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2023

क्र. एफ 6-5-0002-2023- तीस .- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 209-1027292-2022- तीस, दिनांक 14 फरवरी 2023 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

राज्य

स्वामित्व

क्षेत्रफल (हे. में)

स्मारक का नाम

स्थानीय क्षेत्र का नाम

(1)

(3) मनावर

(2) धार

मध्यप्रदेश

(4) ग्राम देवरा

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

(9)

(8)

(7)

राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है (6)

महाशिवरात्रि

ग्राम-देवरा,

पर्व पर

प.ह.नं. 92

ग्रामवासी

तहसील-मनावर

(5) प्राचीन शिव मंदिर

जिला-धार ( म. प्र. )

द्वारा अधिक संख्या में

पूजा अर्चना

कीजाती है.

7921

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

(9)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

सर्वे नं. 54 0.097 हे . देवली शासकीय म. प्र . शासन

सर्वे नं. 55/1/1 0.008 हे. निजी- नाहरसिंह पिता बापु जाति-

भिलाला

पता-निः ग्राम

सर्वे नं. 55/1/2 0.008 हे . निजी- रतनसिंह

पिता बापु जाति भिलाला

पता-निः ग्राम

सर्वे नं. 55/2 0.016 हे . निजी- रामसिंह

पिता छितर, जाति

भिलाला

पता-निः ग्राम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुनील दुबे, उपसचिव.

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. एफ 2-0008-2023-1- पैंसठ.- राज्य शासन एतद्वारा , निजी भूमि पर विकसित ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हैं, की अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा चयनित एजेंसी को निम्नानुसार वित्तीय सहायता दी जावेगी .

( 1 ) 20 एकड़ तक के क्षेत्रफल के औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 1.50 करोड़;

(2) 20 एकड़ से अधिक 50 एकड़ तक के क्षेत्रफल के औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 3.00 करोड़;

(3 ) 50 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल के औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 5.00 करोड़.

2. उक्त से संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना राज्य साधिकार समिति से अनुमोदित कराई जावे.

3. उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2023

संशोधन

क्र. 2014- आर - 1629884-2023 - दस-3.- इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर 2023 एवं प्रकाशन दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के हिन्दी संस्करण में तहसील - जुन्नारदेव के स्थान पर तहसील- खण्डवा पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7922

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

धार वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्र. 407 - नग्रानि- वि.यो. - धार-2023 .- एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि धार वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र, मध्यप्रदेश , नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है. धार वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 29 ग्राम निम्नानुसार है :-

तहसील-धार, जिला धार.

4. मालीवाडा

3.

आमखेडा

1. आथर

2. मतलबपुरा

6. खानपुरा 5. शाहपुरा

10. इस्लामपुरा 9. खाना कपुरी

14. तोरनोद 13. देलमी

18. पडल्या 17. बगडिया

21. हिम्मतगढ़

22 उतरसी

26. मुसापुरा 25. माफीपुरा

29. बगडीतुर्क

7. रतनागरा

8. मगजपुरा

12. जेतपुरा

11. नवगांव बुर्जुग

16. तिरला

15. खिलचीपुरा

20. धरावरा

19 . ज्ञानपुरा

24. सीतापट

23. उटावद

28. चिखल्या

27. नियामतखेडी

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र की प्रति निम्न कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है :-

1. संभागायुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर

2. कलेक्टर, जिला धार

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, धार

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय ( कलेक्टर परिसर ) , धार

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, धार में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत करें.

सुनील जॉन मिंज, सहायक संचालक.

संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2023

क्र. गन्ना- एस-3 - ग.वि.प. - 2023-24-1611.- मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु दिनांक 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता ( MCC ) प्रभावशील होने के फलस्वरुप मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 5( 5 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. सेलवेन्द्रन, गन्ना, आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल , अधिसूचना क्रमांक गन्ना एस- 3 - ग.वि.प. - 2020-21- 678, भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2021 द्वारा 10 जिलों में पुर्नगठित गन्ना परिषदों को तत्काल प्रभार से भंग करता हूँ.

मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 5 की उपधारा 6 ( इ ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संबंधित 10 जिलों के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को गन्ना विकास परिषदों के पुर्नरचना होने तक परिषद् के कर्तव्यों, शक्तियां तथा कार्य किये जाने, प्रयोग में लाये जाने एवं सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित करता हूँ.

एम. सेलवेन्द्रन , गन्ना आयुक्त.

भाग 1 ]

7923

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. 3697 -योजना-2023.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003- एक-4 भोपाल , दिनांक 28 जून 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019- एक-4 भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं, दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर, जिला मन्दसौर एतद्वारा , यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को सम्पन्न मन्दसौर जिला स्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित संस्थान का नामकरण कॉलम ( 3 ) के अनुसार किया जाता है :-

तालिका

क्र. (1)

संस्था (2)

1

कृषि उपज मण्डी समिति, सीतामऊ, जिला मन्दसौर.

नामकरण (3)

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मण्डी समिति, सीतामऊ, जिला मन्दसौर.

दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 15 सितम्बर 2023

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, क्रय आपसी से भूमि क्रय नीति 2014 )

क्र. 2546- भू-अर्जन- 22- प्रकरण क्रमांक 04-अ- 82-2023-24.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि " अनुभाग सैलाना के अडवानिया सिंचाई तालाब निर्माण योजना " अन्तर्गत जिला रतलाम की तहसील रतलाम शहर के प. ह. नं. 17 के ग्राम ताजपुरिया के 03 खाताधारकों की वन पट्टे की भूमि समरपण एवं परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2-2014- सात-2 ए/ भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें . नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

क्र. कृषक का नाम व पिता का नाम वन अधिकार पत्र क्रमांक

(1)

(2)

(3)

1

1704969 कालू पिता लालू, निवासी गोरधनपुरा

2

1704968 वागजी पिता फत्ता, निवासी गोरधनपुरा

1704967 3 वारजी पिता बाबू, निवासी गोरधनपुरा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा ( हेक्टर में )

परिसम्पत्ति का विवरण

सिंचित (4)

असिंचित (5)

कुल (6)

(7)

0.063

0.063

0.293

0.293

0.199

0.199

0.555

योग ..

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7924

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 9 अगस्त 2023

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.- 3118 - री- 1 -भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-44-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4413-री-1-भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी दाँयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक-4 में जल परिवहन हेतु ग्राम - उमरी , प.ह.नं. -54, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.070

844

(3) उमरी,

(2) झाबुआ

(1) झाबुआ

0.045

841

प.ह.नं.- 54

0.033

809

810

0.038

0.003

667

0.010

618/1

0.013

621/5

0.020

560

0.008

558

0.015

549/3

0.018

548

0.020

547

0.015

506/2

507

0.030

0.030

514/2

0.015

513 7925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

                      (2)                 (3)                (4)                  (5)
 (1)
                                          उमरी,               512                0.005
झाबुआ                झाबुआ
                                       प.ह.नं.- 54           514/1               0.010
                                                             516/1               0.005
                                                              340                 0.005
                                                              339                 0.020
                                                              326                 0.020
                                                              320                 0.015
                                                              327                 0.015
                                                             314/2                0.010
                                                              325                 0.010
                                                              321                 0.035
                                                              939                 0.035
                                                             959/2                0.030
                                                             959/3                0.030
                                                              958                 0.030
                                                              957                 0.010
                                                              956                 0.025
                                                              950                 0.027
                                                               338                0.008
                                                              506/3               0.015
                                                              516/2               0.014
                                                              518/1               0.008
                                                              549/2               0.010
                                                              818/4               0.006
                                                                        योग ..    0.781

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए )

पत्र ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4260- री -1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद--झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर आर. एम.- 11 व एल. एम. - 12 में जल परिवहन हेतु ग्राम - मोहनपुरा, प.ह.नं. - 42 , रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. क्र. - 3121 - री - 1 - भू-अर्जन - 2023- रा.प्र.क्र.-20-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : - 7926

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2) (1)

0.051

487

मोहनपुरा

झाबुआ झाबुआ

0.036

488

प.ह.नं.- 42

 491                 0.016
 493                 0.053
 494                 0.015
471/1                0.013
471/2                0.013
470/3                0.008
470/2                0.013
469/1                0.015
469/2                0.015
468/4                0.015
468/3                0.010
 447                 0.014
441/1                0.069
417/1                0.040
417/2                0.015
 415                 0.035
 414                 0.026
 413                 0.022
410/1                0.005
410/2                0.057
 401/1               0.027
 399                 0.013
 289/2               0.033
289/3/3              0.024
 290                 0.033
 269                 0.090
 293                 0.019
 266/2               0.028
 263/2               0.020
 266/1               0.028
 262/3               0.015
 258/1               0.027
 192/3               0.037
 200/2               0.025

7927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.040

188/1

मोहनपुरा

झाबुआ

झाबुआ

0.014

187

प.ह.नं.- 42

 195                 0.010
184/4                0.008
 196                 0.013
182/2                0.021
184/1                0.033
184/3                0,030
199/1                0.017
199/2                0.018
200/1                0.005
200/3                0.008
 296                 0.029
 304/5               0.019
 304/4               0.008
 304/3               0.013
  300                0.038
 301/1               0.020
 149/1               0.006
  151                0.008
  124                0.006
  110                0.003
 109/4               0.020
 108/4                0.018
 108/2                0.020
 109/3                0,030
 108/5                0.013
 108/6                0.013
 108/1                0.004
 107/1                0.023
 101/1                0.050
 101/2                0.050
  102                 0:038
           योग ..     1.621

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7928

प्ररुप " घ "

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3124- री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. -47-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4398- री- 1-भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी दाँयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक -11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गड़वाड़ी, प.ह.नं. -44, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(2)

(1)

0.028

35/2

झाबुआ

झाबुआ

0.050

36

(3) गड़वाड़ी प.ह.नं.- 44

0.015

37

0.015

68/1

0.015

68/3

0.022

69

0.008

68/2

0.013

70

0.008

77/1

0.007

77/2

0.005

77/3

0.020

78

0.035

117/1

0.007

117/2

0.023

133/1

0.028

133/3

0.044

132

0.343

योग 7929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3127-री - 1- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 45-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4408-री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं डी. एम. - 3 पाईप नहर तथा डी. सी. 1 से आई. बी. पी. टी. -1 तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक आर. एम. -7 में जल परिवहन हेतु ग्राम- छोटी खरडू, प.ह.नं. - 35, रा.नि.मं. - 03 , पारा, तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                      (2)                 (3)                (4)                  (5)
 (1)
                                                              12                 0.029
झाबुआ                 रामा             छोटी खरडू,
                                       प.ह.नं.- 35            11                 0.001
                                                              15                 0.057
                                                              14/2               0.057
                                                               4                 0.010
                                                              18                 0.020
                                                              2/3                0.016
                                                              2/2                 0.015
                                                              1/2                 0.006
                                                              1/1                 0.006
                                                              13                 0.035
                                                              14/1                0.020
                                                              7/1                 0.003
                                                              6/1                0.041
                                                               5                  0.016
                                                              219                 0.030
                                                              213                 0.015
                                                              211                 0.005
                                                              212                 0.030
                                                              199                 0.015
                                                              200                 0.003
                                                              180                 0.039

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7930

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.028

201

रामा

झाबुआ

0.019

197

छोटी खरडू, प.ह.नं.- 35

0.005

192

0.005

188

0.013

191

0.008

185/3

0.005

185/2

0.035

183

0.010

179

0.597

योग ..

प्ररुप " घ "

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3130 - री - 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 10-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4240- री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. 1 ( ग्राम- दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50, तहसील- रामा, जिला झाबुआ ) से आई. बी. पी. टी.-1 ( ग्राम-छोटी खरडू, प.ह.नं.- 35 , तहसील- रामा , जिला झाबुआ ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- श्यामपुरा , प.ह.नं.- 45, रा.नि.मं. - 03 , पारा, तहसील - रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(1)

0.033

165

(2) रामा

श्यामपुरा,

झाबुआ

0.027

162

प.ह.नं.- 45

0.035

160

0.043

3/1

0.011

161

0.039

131/1

0.017

133/1

0.018

63/3

0.008

63/2

0.020

67/2

0.058

64/2 7931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.058

65

रामा

श्यामपुरा,

झाबुआ

0.019

67/1

प.ह.नं. -45

0.021

9

0.034

8

0.023

2

0.464

योग ..

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. -3133 - री - 1 - भू- अर्जन - 2023 - रा.प्र.क्र.- 12 -अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4230-री-1 - भू- अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. 1 ( ग्राम- दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50 , तहसील- रामा , जिला झाबुआ ) से आई. बी. पी. टी. -1 ( ग्राम- छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, तहसील- रामा , जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. -1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नरसिंगपुरा , प.ह.नं. -46, रा.नि.मं. - 03 , पारा , तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

उपयोग के अधिकार तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(1)

0.012

182

(2) रामा

झाबुआ

0.066

47

(3) नरसिंगपुरा, प.ह.नं.- 46

0.009

46

0.039

45/2

0.032

50

0.016

51

0.017

31/3

0.021

55/2

0.034

30

0.025

32

0.004

33

26

0.019

0.010

20/3

0.020

20/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7932

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.032

20/1

रामा

नरसिंगपुरा ,

झाबुआ

0.005

16/2

प.ह.नं.- 46

0.013

15/1

0.010

0.013

15/2

0.005

10/1

योग .. 0.402

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3136 - री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. -09-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4245-री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी . 1 ( ग्राम - दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50, तहसील- रामा , जिला झाबुआ) से आई. बी. पी. टी. -1 ( ग्राम - छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, तहसील- रामा, जिला झाबुआ ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, रा.नि.मं. - 03 , पारा , तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

0.005

224/3

(3) छोटी खरडू,

(2) रामा

(1) झाबुआ

0.004

225/6

प.ह.नं.- 35

0.004

223/1

0.010

223/2

0.049

223/3

222

0.020

0.020

220

0.005

218

0.025

219

0.005

210/6

0.017

211

0.014

208

0.024

209 7933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.023

205

रामा

झाबुआ

0.017

79

छोटी खरडू, प.ह.नं.- 35

0.029

80

0.048

46

0.039

71

0.030

52

0.023

10

0.018

11

योग .. 0.429

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3141 - री- 1 - भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.- 49-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4388- री- 1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - छोटी खरडू, प.ह.नं. - 35, रा.नि.मं. -03, पारा , तहसील - रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

उपयोग के अधिकार तहसील

जिला

के लिये अर्जित की

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.005

11

(2) रामा

(3) छोटी खरडू,

(1) झाबुआ

0.035

16

प.ह.नं.- 35

0.008

15

0.076

17/1

0.006

17/2

0.002

17/3

0.034

19/1

योग. 0.166 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7934

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3144 - री- 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. - 50-अ- 82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4383 - री -1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 3 पाईप नहर एवं डी. सी.-1 से आई. बी. पी. टी. -1 तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक आर. एम. -7 में जल परिवहन हेतु ग्राम- झकेला, प.ह.नं. - 35, रा.नि.मं. -03, पारा, तहसील - रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                      (2)                 (3)                (4)                 (5)
 (1)
                                         झकेला,               372                0.020
झाबुआ                 रामा
                                       प.ह.नं.- 35            375                0.040
                                                              386                0.024
                                                              385                0.038
                                                              384                0.003
                                                              388                0.043
                                                              350                0.008
                                                              392                0.026
                                                             394/1               0.008
                                                              393                0.018
                                                              338                0.005
                                                              435                0.023
                                                             321/2               0.020
                                                             436/1               0.010
                                                              315                0.018
                                                             436/2               0.010
                                                              316                0.038
                                                              202                0.039
                                                              207                0.010
                                                              206                0.065
                                                              208                0.015
                                                              209                0.040

7935

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.020

210

झकेला,

रामा

झाबुआ

0.010

247

प.ह.नं.- 35

0.013

250

0.025

252

0.024

253

0.045

255

0.013

232

0.026

231

0.009

988

0.008

998

0.013

997

0.005

995

0.045

996

0.008

994

योग .. 0.785

प्ररुप " घ "

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3147 - री - 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 15-अ-82-2022-23 .-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4215-री-1-भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 1 ( ग्राम- दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50 , तहसील- रामा , जिला झाबुआ ) से आई. बी. पी. टी. -1 ( ग्राम- छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, तहसील- रामा , जिला झाबुआ ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- वलोला, प.ह.नं. -41 , रा. नि. मं.- 03 , पारा , तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा

ग्राम/पटवारी

तहसील

जिला

क्रमांक

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.005

710/4

वलोला,

रामा

झाबुआ

0.036

710/1

प.ह.नं.- 41

0.033

710/3

0.008

709 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7936

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.004

710/2

रामा

वलोला,

झाबुआ

0.006

710/5

प.ह.नं.- 41

0.093

725

0.030

691

0.040

695

0.255

योग ..

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3150 - री- 1 - भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र. 16-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4285- री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से पी. एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - सुरीनाला, प.ह.नं. - 08, रा.नि.मं. - 02, उमरकोट, तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(1)

0.025

94

(2) रामा

सुरीनाला

झाबुआ

0.084

96

प.ह.नं.- 08

0.010

91

0.080

55

0.005

57

0.030

18

0.234

योग ..

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3153- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-33-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4370-री-1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से पी. एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक 01 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कुबेरपुरा , प.ह.नं.-34, रा.नि.मं.-03 , पारा , तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

7937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

(1)                (2)
                    रामा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                                          (3)                  (4)                 (5)
                                                               308                 0.010
झाबुआ                                    कुबेरपुरा
                                        प.ह.नं. - 34           310                 0.055
                                                               312                 0.020
                                                               311                 0.024
                                                               301                 0.013
                                                               158                 0.005
                                                               151                 0.015
                                                               150                 0.010
                                                               149                 0.055
                                                               148                 0.080
                                                               155                 0.025
                                                               157                 0.025
                                                                175                0.028
                                                               174                 0.015
                                                               179                 0.015
                                                               178                 0.058
                                                               116                 0.034
                                                                117                0.045
                                                                101                0.038
                                                                112                0.033
                                                                111                0.008
                                                                106                0.035
                                                                          योग      0.646

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3156- री- 1 - भू- अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-34-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4365-री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से पी. एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-02 में जल परिवहन हेतु ग्राम - रातीमाली, प.ह.नं. -34, रा.नि.मं. - 03 , पारा , तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7938

और , वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

(1)

(2) रामा झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.030 437

0.022 436

(3) रातीमाली, प.ह.नं. - 34

0.092 435

0.014 414

0.026 413

0.055 434

0.024 431

0.030 416

0.093 433

0.016 417

0.040 86

0.010 73

0.008 409

0.460

योग

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3159 - री- 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 42-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4423- री-1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी . -1 से आई. बी. पी. टी. -1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 भूमिगत पाईप की राईट माईनर पाईप नहर क्रमांक-7 में जल परिवहन हेतु ग्राम- जिरावदिया, प.ह.नं. - 35, रा.नि.मं. - 03, पारा, तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट कोबिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

7939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.070

25

रामा

जिरावदिया,

झाबुआ

0.005

27/1

प.ह.नं.-35

0.020

20/4

0.005

20/3

0.005

20/2

0.015

18

0.025

16

0.005

15

0.070

10

0.002

6

0.060

38

0.282

योग

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3162 - री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. - 36-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4355-री-1-भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 से पी. एस.- 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नरसिंगपुरा, प.ह.नं. -46, रा.नि.मं. - 03, पारा , तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(1)

0.043

509

(2) रामा

झाबुआ

0.015

496

(3) नरसिंगपुरा प.ह.नं. -46

0.034

474/2

0.011

474/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7940

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.020

475

रामा

नरसिंगपुरा

झाबुआ

0.029

473

प.ह.नं. -46

0.023

472

0.026

466

0.033

469/1/1

0.027

464/1

0.006

463/5

0.006

463/4

0.006

463/3

0.006

463/2

0.006

463/1

0.028

435

0.040

434

0.020

431

0.005

448

0.384

योग .

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.- 3165- री- 1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-37- अ-82-2 3.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4350-री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 1 से पी. एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नरसिंहरुण्डा, प.ह.नं. - 26, रा.नि.मं. - 01 , रामा, तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

उपयोग के अधिकार

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(1)

0.006

42

नरसिंहरुण्डा,

(2) रामा

झाबुआ

0.006

43

प.ह.नं. -26

0.022

41

0.030

40

0.028

51/2

0.028

37

0.040

35

0.010

34

0.170

योग ..

7941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3168 - री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 14-अ- 82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4220-री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी . 1 ( ग्राम- दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50, तहसील- रामा , जिला झाबुआ ) से आई. बी. पी. टी. -1 ( ग्राम- छोटीखरडू, प.ह.नं. -35, तहसील- रामा , जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. -1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नवापाड़ा, प.ह.नं. -46, रा.नि.मं. - 03 , पारा, तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                                          (3)                 (4)                  (5)
 (1)                  (2)
                                                               272                0.010
                       रामा              नवापाड़ा,
झाबुआ
                                       प.ह.नं.- 46            270/1               0.008
                                                              253/2               0.005
                                                              261/2               0.030
                                                              261/1               0.005
                                                               262                0.005
                                                               260                0.020
                                                              253/5               0.019
                                                               259                 0.015
                                                              255/2               0.041
                                                              253/1               0.018
                                                              253/4               0.018
                                                               182                 0.045
                                                              187/2                0.050
                                                              189/2                0.020
                                                              168/1                0.015
                                                              166/5                0.015
                                                              166/6                0.010
                                                              162/3                0.012
                                                              157/3                0.010
                                                              157/1                0.025
                                                              210/1                0014

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7942

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.030

36

रामा

नवापाड़ा,

झाबुआ

0.073

38

प.ह.नं.- 46

0.005

40

0.019

27

0.034

25

0.025

24

0.003

26

0.020

20/5

0.015

18/2

0.009

20/3

0.030

20/1

0.015

22/1

0.020

17

0.015

18/3

0.036

6/2

0.026

6/1

0.033

5

0.024

2

0.842

योग

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.- 3171 - री-1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 13-अ-82-2022-23.- मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4225- री- 1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 1 से आई. बी. पी. टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 एवं आई. बी. पी. टी.-1 से आई. बी. पी. टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50 , रा.नि.मं. - 03 , पारा , तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

उपयोग के अधिकार

खसरा

ग्राम/पटवारी

तहसील

जिला

क्रमांक

हल्का क्रमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(1)

0.028

1027

(2) रामा

(3) दौलतपुरा,

झाबुआ

0.046

583

प.ह.नं. -50

0.019

1028/1 7943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

                                          (3)                 (4)                  (5)
 (1)                  (2)
                                                               585                0.059
                      रामा              दौलतपुरा,
झाबुआ
                                        प.ह.नं. -50            586                0.037
                                                              587                 0.040
                                                              514                 0.015
                                                              489                 0.035
                                                              488                 0.075
                                                              481                 0.037
                                                               480                0.045
                                                               384                0.008
                                                               204                0.015
                                                              386/11              0.018
                                                              386/10               0.015
                                                              386/9               0.018
                                                               201                 0.022
                                                               200                0.039
                                                              196/2                0.023
                                                              196/1                0.020
                                                              100/4                0.012
                                                              100/3                0.010
                                                               101                 0.015
                                                               102                 0.015
                                                               103                 0.032
                                                                90                 0.024
                                                               908                 0.008
                                                               89/4                0.002
                                                              910/5                0.010
                                                               89/2                0.009
                                                               89/3                0.008
                                                              910/1                0.009
                                                               89/1                0.007
                                                                87                 0.017
                                                               993                 0.052
                                                               53/1                0.040
                                                               991/1               0.047
                                                               54/3                0.005
                                                                12                 0.024
                                                               10/1                0.017
                                                               54/2                0.034
                                                                11                 0.038
                                                               54/1                0.003
                                                               55/6                0.013
                                                               10/2                0.017
                                                               55/1                0.009
                                                                                   0.013
                                                               46/5                0.004
                                                                44                 0.041
                                                               1000                0.024
                                                                990                0.041
                                                               991/2               0.020

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7944

                      (2)                 (3)                 (4)                  (5)
 (1)
                                                               984                0.049
                       रामा              दौलतपुरा,
झाबुआ
                                        प.ह.नं.-50             985                0.045
                                                               634                 0.044
                                                               909                 0.029
                                                              910/6                0.019
                                                              910/4                0.009
                                                              910/3                0.010
                                                              910/2                0.006
                                                               631                 0.019
                                                               632                 0.005
                                                               659                 0.030
                                                               660                 0.021
                                                              661/2                0.005
                                                               663                 0.007
                                                               665                 0.055
                                                               341/1               0.014
                                                               340/5               0.027
                                                               667/2               0.009
                                                               667/1               0.011
                                                                338                0.026
                                                                308                0.042
                                                                306                0.056
                                                               303/1                0.027
                                                               302/1               0.027
                                                               301/1                0.020
                                                               301/2                0.010
                                                               289/1                0.010
                                                               289/2                0.023
                                                                295                 0.037
                                                                          योग..     1.926

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3174 - री- 1- भू- अर्जन - 2023 - रा.प्र.क्र. -11-अ- 82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4235 - री - 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी . 1 ( ग्राम - दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50 , तहसील- रामा, जिला झाबुआ) से आई. बी. पी. टी. -1 ( ग्राम- छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, तहसील- रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- पारा , प.ह.नं. -44, रा.नि.मं. - 03, पारा, तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

7945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                      (2)                 (3)                 (4)                  (5)
 (1)
                                                              562/3               0.034
                       रामा               पारा,
झाबुआ
                                        प.ह.नं. -44           562/2               0.015
                                                              556/2               0.015
                                                               558                0.030
                                                               559                0.005
                                                              560/2               0.005
                                                              557/3               0.020
                                                              557/2               0.006
                                                              556/1               0.020
                                                              522/1               0.023
                                                             524/2/1               0.010
                                                               513                 0.016
                                                               514                 0.040
                                                               495                 0.027
                                                               515                 0.037
                                                               494                 0.009
                                                               493                 0.033
                                                               516                 0.035
                                                               479                 0.045
                                                                           योग     0.425

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3177 - री - 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. - 35-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4360 - री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. 1 ( ग्राम - दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50 , तहसील- रामा , जिला झाबुआ) से आई. बी. पी. टी. -1 ( ग्राम- छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, तहसील- रामा , जिला झाबुआ ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- लखपुरा, प.ह.नं. -44, रा.नि.मं. - 03, पारा , तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7946

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

(1)

(2) रामा झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.025

0.035 46 47/1

(3) लखपुरा, प.ह.नं. -44

0.060 योग ..

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.- 3183-री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-38-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4345-री-1-भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ-पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से पी. एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 2 भूमिगत पाईपलाहन में जल परिवहन हेतु ग्राम - काकडकुआं, प.ह.नं. -07, रा.नि.मं. - 02, उमरकोट , तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

(2) रामा (1) झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5) (4)

0.025 173

0.054 158

(3) काकडकुआं प.ह.नं. -07

0.040 157

0.033 113

0.024 112

0.011 81/4

0.059 81/3

0.017 84/1

0.011 27

0.103 31

0.043 28/4

0.050 38/3

0.014 36

0.064 38/1

0.548

योग ..

7947

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

क्र.- 3180- री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-32-अ-82-2022-23.- मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट पत्र (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4375 - री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से पी. एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 2 भूमिगत पाईपलाहन में जल परिवहन हेतु ग्राम- वागनेरा , प.ह.नं. - 23, रा.नि.मं. - 01 , रामा, तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

उपयोग के अधिकार तहसील

जिला

के लिये अर्जित की

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.016

463

वागनेरा,

रामा

झाबुआ

0.012

471

प.ह.नं. - 23

0.035

490/5

0.006

437

0.023

351/1

0.058

338

0.025

334/2

0.175

योग

एच. एस. विश्वकर्मा , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 25 सितम्बर 2023

क्र. 6422- भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस. - 31-221 , भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7948

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ग्राम-नौलाझिर

चांद

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा.

ब.न. - 146

रकबा-01.072 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली

परिसंपत्तियां.

प.ह.नं. -32 रा.नि.मं.- चांद.

छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स संगम-2 बांध परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस -9 के निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

7949

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6423- भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस. - 31-221 , भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

(3)

(2)

रकबा-01.000

मोहखेड ग्राम - सारोठ

(1) छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा.

हेक्टेयर एवं

प.ह.नं. -30

ब.न.- 554

उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

रा.नि.मं.-

परिसंपत्तियां.

सांवरी.

छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस-6 के निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7950

कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

प्र. क्र. 578 - RTC - 23- भू-अर्जन- 2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि सुजानपुरा तालाब योजना के बांध, डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में आने वाले भू- भाग की भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हे. में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

100.000

राजनगरं

बल्देवगढ़

टीकमगढ़

सुजानपुरा तालाब योजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , बल्देवगढ़.

प्र. क्र. 579 - RTC - 23 भू-अर्जन- 2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि सुजानपुरा तालाब योजना के बांध, डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में आने वाले भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

भूमि का वर्णन

कावर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

5.000

बल्देवगढ़ सुजानपुरा खास

टीकमगढ़

सुजानपुरा तालाब योजना केस्पिल चैनल हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.

7951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प्र. क्र. 580- RTC- 23- भू-अर्जन-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि सुजानपुरा तालाब योजना के बांध, डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में आने वाले भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 11 की उपधारा ( 1 )

भूमि का वर्णन

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

75.000

बल्देवगढ़ सुजानपुरा खास

टीकमगढ़

सुजानपुरा तालाब योजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.

प्र. क्र. 581 - RTC- 23-भू-अर्जन-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि सुजानपुरा तालाब योजना के बांध , डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में आने वाले भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 11 की उपधारा ( 1 )

भूमि का वर्णन

कावर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

5.000

सुजानपुरा तालाब योजना टीकमगढ़ बल्देवगढ़ देवीनगर

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.

के डूब क्षेत्र हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवधेश शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7952

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 क्र. 360-भू-अर्जन-2023

प्रकरण क्रमांक 0016 /अ-82/ 2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची-1

क्रमांक तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(हि.में)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

4

5

2

3

6 1

बरेली

कुल 4.040 हे.

रायसेन म.प्र.

भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..

बगलबाहा, दिमाहा प.ह.नं. 29 रा.नि. मण्डल बरेली

बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि प्रभावित होने से

क्र.                     भूमि स्वामी का नाम                     खसरा क्र .    भूमि का    अर्जित की जाने वाली
                                                                            कुल रकबा        भूमि का रकबा
 1                               2                                  3           4                 5
 1    अजय शुक्ला आ.धनराज जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा      92/1           1.133            0.080
 2    अजय शुक्ला आ.धनराज जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा      42/2           6.103            0.016
 3    रामभरोसे आ.द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 89           1.805            0.040
4     विनोद सिंह आ.हाकम सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा  49             4.828            0.048
 5    अमित आ . रमेश सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा      88/1           0.607            0.024
 6    अरविंद्र सिंह आ.रमेश सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 87/1         2.550            0.080
 7    पूजादेवी पुत्री राजकुमार उर्फ रमेश जाति ब्राहम्ण          86             0.356            0.072
 8    अनिरूद्ध सिंह आ.विनोद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 84          1.850            0.161
 9    विशाल सिंह आ.सेठराज सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 82/2          1.261            0.060
10    जेठमल आ. नंदकिशोर एवं जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन ट्रस्टी गोपाल
                                                                56             3.958            0.405
      कृष्ण ब्रमहचारी रायसेन

7953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

                                                                   54             0.413              0.048
11    गुलाब सिंह आ. मुकुन्दीलाल जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा
      सावित्री बाई पिता दुर्जर्नासंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 53/1       2.255              0.064
12
13    लक्ष्मण कुमार आ. रमेश कुमार जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 53/2          1.214              0.048
      लक्ष्मण कुमार आ . रमेश कुमार जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 53/3         1.214              0.048
14
                                                                   52             1.100              0.072
 15   कृष्ण कुमार आ.रमेश कुमार जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा                   1.266             0.052
 16   रामसिंह आ .हरचंदसिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा       50/3
17    जगदीश सिंह आ .हरचंद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा   50/2            1.266             0.028
18    जगदीश प्रसाद आ .रेवाराम हि.0.30 पैसा, रामनारायण आ. हिरदेराम, 44/2            1.951             0.405
      ममता वि.गोपाल प्रसाद हि.0.70 पैसा जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी
 19   कृष्णाबाई पति रेवक सिंह पुत्री प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया भूमि 139          3.330              0.280
      स्वामी बगलबाडा
20    दुर्जन सिंह आ.प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 138/1          2.266              0.120
      सालकराम आ .छतर सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा        137/1           1.072             0.240
21
                                                                          योग     41.798             2.391
                                                                   432             0.470             0.032
 1    युद्धवीर आ. निरोत्तम सिंह पुर्विया नि.ग्रा भूमिस्वामी दिमाडा
                                                                   433/1/2/1       0.591             0.040
 2    दीपक ठाकुर आ. चन्द्रभान सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
      प्रीति ठाकुर पत्नि युद्धवीर सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा  433/1/2/2       0.510             0.040
 3
                                                                   433/2           1.850             0.040
 4    सूरजनाई पत्नि निरोत्तम सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
      भगवत सिंह आ. मेहरवान सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 434/1          0.849             0.018
 5
                                                                   434/2           0.647             0.018
 6    अभिषेक ठाकुर आ.देवेन्द्र सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
                                                                   443/1           0.641             0.040
 7     दुष्यंत सिंह आ.भगवत सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
 8     हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष हरप्रसादआ.अमरचंद ग्रा. नि.
       बगलबाडा 1/2 श्री हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष       443/2           0.642             0.040
      सीताराम आ.रामप्रसाद सचिव जाति पूर्विया 1/2 नि. बगलबाडा
                                                                   444/1           0.352             0.028
 9     रघुराज सिंह आ.शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
 10    कोमल सिंह आ. बारेलाल नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा             444/2           0.344             0.028
 11   भगवान सिंह आ .नन्हुआ नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा              444/3           0.348             0.028
12    प्रीती हि. 1/3 वंदना हि. 1/3 पुत्री गौरीशंकर हि.1 /3 रोशनी
      हि.1 /9 रामायणी हि.1 / 9 शिवानी हि.1 / 9 पुत्री मोहनलाल दुबे 445             0.251             0.040
      हि.1 / 9 नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
 13    रमाकान्त आ. माधो प्रसाद नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा          446             0.247             0.108
 14    राकेश आ.दिलीप साहू नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा               448             1.202             0.680
       रमाकान्त आ .माधो प्रसाद नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा          456             0.348             0.060
 15
       रघुराज आ. शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा     458/1           0.765             0.025
 16
 17    कोमल आ.बारेलाल नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा                   458/2           0.546             0.025
       बद्रीप्रसाद आ. शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 458/3          0.522             0.026
18
       दुष्यन्त आ.भगवत सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा    459/1           0.481             0.024
 19
 20    हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष हरप्रसादआ .अमरचंद ब्रा. नि.
       बगलबाडा 1/2 भाग श्री हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष   459/2           0.482             0.024
       सीताराम आ.रामप्रसाद सचिव पूर्विया 1/2 नि. बगलबाडा भूस्वा.
 21    हल्के आ.भजना जाति हरिजन नि. ग्राम (शासकीय संस्था)            460            0.279              0.020
 22    ब्रजेश सिंह आ. दिनेश सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 462/1/1       2.278             0.132
 23    भगवत सिंह आ. दिनेश सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा  462/1/2        2.279              0.133
                                                                          योग      16.928             1.649
                                                                    कुलयोग-       58.726             4.040

बगलबाडा + दिमाहा =

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

[भाग 1 7954

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिभियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि -सूचना प्रकाशम के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विश्राम गोपाल की वेबसाइट http: //www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-2023

प्रकरण कमांक 0016 /3-82 /2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

क्रमांक तहसील

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(हि.में)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

2

3

4

5

1

6

बरेली

कुल 4.040 हे.

रायसेन म.प्र.

भू अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..

बगलबाडा, दिमाहा प.ह.नं. 29 रा.नि. मण्डल बरेली

बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

           बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि प्रभावित होने से
क्र.                     भूमि स्वामी का नाम                      खसरा क्र.     भूमि का     अर्जित की जाने वाली
                                                                              कुल रकबा        भूमि का रकबा
 1                                2                                   3           4                 5
 1    अजय शुक्ला आ.धनराज जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा       92/1           1.133             0.080
 2    अजय शुक्ला आ.धनराज जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा       42/2           6.103             0.016
 3    रामभरोसे आ.द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 89            1.805             0.040
 4    विनोद सिंह आ.हाकम सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा   49             4.828             0.048
 5    अमित आ. रमेश सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा        88/1           0.607             0.024
 6    अरविंद्र सिंह आ.रमेश सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाजा 87/1          2.550             0.080
 7    पूजादेवी पुत्री राजकुमार उर्फ रमेश जाति ब्राहम्ण           86             0.356             0.072
 8    अनिरूद्ध सिंह आ. विनोद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 84          1.850             0.161
 9    विशाल सिंह आ. सेठराज सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 82/2          1.261             0.060
10    जेठमल आ. नंदकिशोर एवं जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन ट्रस्टी गोपाल
                                                                 56             3.958             0.405
      कृष्ण ब्रमहचारी रायसेन

7955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

                                                                   54             0.413             0.048
11    गुलाब सिंह आ . मुकुन्दीलाल जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 53/1           2.255             0.064
 12   सावित्री बाई पिता दुर्जनासंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा              1.214             0.048
13    लक्ष्मण कुमार आ. रमेश कुमार जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 53/2                            0.048
                                                                   53/3           1.214
14    लक्ष्मण कुमार आ. रमेश कुमार जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा               1.100              0.072
                                                                   52
15    कृष्ण कुमार आ.रमेश कुमार जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा   50/3           1.266              0.052
16    रामसिंह आ. हरचंदसिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा       50/2           1.266              0.028
 17   जगदीश सिंह आ . हरचंद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा
 18   जगदीश प्रसाद आ.रेवाराम हि.0.30 पैसा, रामनारायण आ. हिरदेराम,  44/2           1.951              0.405
      ममता वि.गोपाल प्रसाद हि.0.70 पैसा जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी
 19   कृष्णाबाई पति रेवक सिंह पुत्री प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया भूमि 139           3.330             0.280
      स्वामी बगलबाडा
                                                                   138/1           2.266             0.120
20     दुर्जन सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 137/1         1.072             0.240
21    सालकराम आ.छतर सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा
                                                                          योग     41.798             2.391
                                                                   432             0.470             0.032
 1     युद्धवीर आ. निरोत्तम सिंह पुर्विया नि.ग्रा भूमिस्वामी दिमाडा
                                                                   433/1/2/1       0.591             0.040
 2     दीपक ठाकुर आ.चन्द्रमान सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
                                                                   433/1/2/2       0.510             0.040
 3     प्रीति ठाकुर पत्नि युद्धवीर सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
                                                                   433/2           1.850             0.040
 4     सूरजबाई पत्नि निरोत्तम सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
                                                                   434/1           0.849             0.018
 5     भगवत सिंह आ. मेहरवान सिंह पुर्दिया नि. ग्राम भूमिस्वार्य, दिमाडा
                                                                   434/2           0.647             0.018
 6     अभिषेक ठाकुर आ.देवेन्द्र सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
                                                                    443/1          0.641             0.040
 7     दुष्यंत सिंह आ.भगवत सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
 8     हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष हरप्रसादआ.अभरचंद ग्रा. नि.
                                                                    443/2          0.642             0.040
       बगलबाडा 1/2 श्री हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष
       सीताराम आ.रामप्रसाद सचिव जाति पूर्विया 1/2 नि. बगलबाडा       444/1          0.352              0.028
  9    रघुराज सिंह आ.शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
                                                                    444/2          0.344              0.028
 10    कोमल सिंह आ.बारेलाल नि. ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा                             0.348              0.028
       भगवान सिंह आ .नन्हुआ नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा              444/3
 11
 12    प्रीती हि.हि. 1/3 वंदना हि. 1/3 पुत्री गौरीशंकर हि.1 / 3 रोशनी
                                                                    445            0.251              0.040
       हि.1/ 9 रामायणी हि.1 / 9 शिवानी हि.1 / 9 पुत्री मोहनलाल दुबे
       हि.1/9 नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा                                           0.247              0.108
       रमाकान्त आ. माधो प्रसाद नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा           446
 13                                                                                                   0.680
                                                                    448             1.202
 14    राकेश आ.दिलीप साहू नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा                                                  0.060
       रमाकान्त आ .माधो प्रसाद नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा           456             0.348
 15                                                                                                   0.025
                                                                    458/1           0.765
 16    रघुराज आ.शंकर सिंह पुर्विया नि. ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
                                                                    458/2           0.546             0.025
 17    कोमल आ.बारेलाल नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
                                                                    458/3           0.522             0.026
 18    बद्रीप्रसाद आ.शंकर सिंह पुर्विया नि. ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा                                   0.024
                                                                    459/1           0.481
  19    दुष्यन्त आ.भगवत सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
 20     हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष हरप्रसादआ.अमरचंद ब्रा. नि.
                                                                    459/2           0.482             0.024
       बगलबाडा 1/2 भाग श्री हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष
       सीताराम आ.रामप्रसाद सचिव पुर्विया  1/2 नि. बगलबाडा भू.स्वा.                                    0.020
        हल्के आ.भजना जाति हरिजन नि. ग्राम (शासकीय संस्था)           460             0.279
 21
                                                                    462/1/1         2.278             0.132
  22    ब्रजेश सिंह आ. दिनेश सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा                                 0.133
        भगवत सिंह आ. दिनेश सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 462/1/2         2.279
 23                                                                                                   1.649
                                                                           योग     16.928
                                                                                   58.726            4.040
                                           बगलबाडा + दिमाडा 4        कुलयोग-

[भाग 1 7956

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है। M

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र . के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4.. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं मू.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http : //www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

7957 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 क्र. 07-3-82-22-23-भू-अर्जन- 2023-8042

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 के तहत कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

(1) परियोजना का नाम : हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

:

सागर

1. जिला

:

2. तहसील

खुरई

:

3. ग्राम

दलपतपुर मालगुजारी

:

38

4. पट.ह.नं.-

5. अजित मकान इत्यादि का क्षेत्रफल 3707.332 वर्ग.मी.

:: अनुसूची::

डूब क्षेत्र में स्थित प्रभावित मकान इत्यादि का विवरण

स.

प्रभावित मकान का विवरण

खसरा नम्बर

कुल रकवा हे.में

भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण

वर्तमान क्र. अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)

झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड़/ पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.

धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 35 के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण

क्याधारा 11 के प्रकाशन के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में लगातार निवास है अथवा नहीं

4

1

5

3

7

8

6

1

निरंक

है

9.610

लाडो पति उमेद

117/1 1.870

शासकीय आबादी

सौर

छत लकड़ी का टपरा, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श कच्चा, पक्काशौचालय

1.440

निरंक

2

है

0.000 पूरन पिता उमेद आदिवासी

योग

11.050 [भाग 1 7958

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

117/1 1.870

निरंक

20.140

है 3 शासकीय आबादी

रज्जन पिता उमेद सौर

छत लकड़ी+पाटे, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्या

छत टीन लकड़ी

8.680

योग

28.820

4

निरंक 117/1 1.870

है

18.800

शासकीय आबादी

संतोष पिता उमेद सौर

छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा (आवासीय) योग

18.800

5

निरंक

है 117/1 1.870

15.840

शासकीय आबादी

शारदा पति पप्पू सौर

छत गाटर फर्शी, दीवार ईंट मिट्टी की, फर्श कच्चा (आवासीय)

15.840

6

निरंक 117/1 1.870

9.570

शासकीय आबादी

रानी पति लक्खू आदिवासी

छत लकड़ी पन्नी, दीवार ईंट मिट्टी की, (आवासीय टपरा)

पक्काशौचालय

1.440

योग

11.010

7

1.870

है 117/1

निरंक

17.480

शासकीय आबादी

गोविन्द्र पिता खचोरा सौर

छत पत्थर की पाटे , दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा(आवासीय)

12.920

दहलान छत लकड़ी+पन्नी जीना

2.720

पक्काशौचालय

1.440

योग

34.560

8

निरंक

117/1 1.870

है

18.960

शासकीय आबादी

रामसिंह पिता खचोरा आदिवासी

छत पत्थर की फी, दीवार ईंट मिट्टी की, फर्श पक्का(आवासीय) दहलान खण्डर

50.875

योग

69.835

9

1.870

निरंक

117/1

है

18.200

शासकीय आबादी

बबलू पिता अमोल आदिवासी

छत लकड़ी+पन्नी की, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा

योग

18,200

10

निरंक

117/1 1.870

14.000

शासकीय आबादी

अमोल पिता सुक्के आदिवासी

14.350

छत लकड़ी की, दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा(आवासीय) छत खप्पर लकड़ीकी, दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा,

11.205

9.750

दहलान लकड़ी के खंभे, दीवार पत्थर की, दीवार पत्थर मिट्टी की, छत शेष

पक्काशौचालय

1.440

11

निरंक

ब्रजेन्द्र पिता

है

0.000

अमोल सौर

योग:-

50.745 7959 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

117/1 1.870

निरंक

है

25.740

12 शासकीय आबादी

पर्वत पिता भूरे आदिवासी

छत सीमेंटशीट लकडी, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)

15.180

दहलान छत

लकड़ी+पन्नी

पक्काशौचालय

1.440

42.360

13

117/1 1.870

निरंक

21.830

शासकीय आबादी

धनीराम पिता सुम्मे सौर

छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)

15.930

दहलान छत लकड़ी+पन्नी

पक्काशौचालय

1.440

योग 39.200

14

117/1

निरंक

1.87

है

31.080

शासकीय आबादी

मुन्नीबाई पति उधम सौर

छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)

19.980

दहलान छत लकड़ी+पन्नी,दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा

पक्काशौचालय

1.440

योग

52.500

15

1.870

117/1

निरंक

20.520

शासकीय आबादी

लीला पिता सुम्मे सौर

छत खप्पर+मिट्टी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)

14.040

दहलान छत लकड़ी+पन्नी, फर्श कच्चा

पक्काशौचालय

1.440

16

निरंक

हरिराम पिता

है

0.000

17

निरंक

है

0.000

लीला सौर लाखन पिता लीला सौर

योग

36.000

18

निरंक

है 117/1 1.870

15.770

शासकीय आबादी

रामवती पति रामप्रसाद सौर

छत खप्पर+ चदार, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय) पक्काशौचालय

1.440

17.210

19

निरंक

117/1 1.870

है

17.640

शासकीय आबादी

गनपत पिता जगन आदिवासी

छत, सीमेंटशीट +लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी की, फर्श कच्चा

21.700

छत शेष । दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा पक्काशौचालय

1.440

20

निरंक

है

0.000 संतोष पिता गनपत

योग

40.780 [भाग 1

7960

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

21

है 117/1 1.870

निरंक

24.455

शासकीय आबादी

बतीबाई पति मुलू सौर

छत खप्पर लकडी की, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा

दहलान छत टीन

9.200

शौचालय

1.440

योग

35.095

22

निरंक

1.870

है 117/1

20.720

शासकीय आबादी

छत आर.सी.सी. पक्का, दीवार ईंट सीमेंट की,फर्श कच्चा (आवासीय)

15.340

1- रामसेवक पिता मुलू आदिवासी 2- हीराबाई पति हीरालाल

छत टीन +लकड़ी, फर्श कच्चा, (दहलान)

शौचालय

1.440

योग

37.500

23

निरंक

1.870

है 117/1

16.800

शासकीय आबादी

शोभाराम पिता भवंर सौर

छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा (आवासीय)

पक्काशौचालय

1.440

योग

18.240

24

निरंक

1.870

22.713

117/1

शासकीय आबादी

जगदीश पिता भवंर सौर

27.600

7.800

छत खप्पर लकड़ी की, दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा, छत खप्पर लकड़ी की, दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा, (दहलान) चबूतरा कच्चा

योग

58.113

25 शासकीय

निरंक

14.400

1.870

है 117/1

आबादी

सुहागरानी पति भवर सौर

छत पक्काआर.सी.सी. दीवार ईंट सीमेंट की, फर्श पक्का

शौचालय पक्का

1.440

15:840

निरंक

23.523

1.870

117/1

26 शासकीय आबादी

दुरजन पिता मुलू सौर

छत लकड़ी+ पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा खण्डर

17.703

शौचालय पक्का

1.440

27

निरंक

0.000 हरकिशन पिता दुरजन सौर

योग

42.665

28

निरंक

25.345

117/1 1.870

शासकीय आबादी

नेतराम पिवा रामलाल सौर

छत सीमेंटशीट लकडी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा

छत खप्पर दहलान

15.755

लकड़ी का टपरा

4.000

29

निरंक

है

0.000 रामलाल पिता मुलू आदिवासी

योग:-

45.100 7961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

117/1 1.870

निरंक

29.428

है 30 शासकीय आबादी

मुन्नी सौर पति परमानंद सौर

छत पत्थर की पाटे+खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी की,फर्श कच्चा

16.390

छत पत्थर की पाटे+खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी की, दहलान

45.818

31

117/1 1.870

निरंक

है

31.460

शासकीय आबादी

सुकालबाई पति भवंर सौर

छत टीन पत्थर की पाटे, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (रहवास)

छत लकड़ी+पन्नी

12.870

दहलान शौचालय

1.440

32

निरंक

है

0.000 नंदूपिता भंवर सौर

योग

45.770

33

117/1 1.870

निरंक

है

30.870

शासकीय आबादी

लखन आदिवासी पिता बंब्बू आदिवासी

छत टीन पन्नी की, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा (आवासीय)

11.280

छत खप्पर पन्नी की, दीवार पत्थर दहलान

शौचालय

1.440

योग

43.590

34

117/1 1.870

निरंक

है

21.590

शासकीय आबादी

कीरतसिंह पिता लक्ष्मनसिंह गौड

पी.एम.आवासछत फर्शी+ गाटर सीमेंटदीवार ईंट की पक्की, फर्श पक्का (आवासीय)

9.350

छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर की पक्की, फर्श कच्चा

15.410

छत सीमेंटशीट , दीवार पत्थर की पक्की, फर्श कच्चा

21.233

छत सीमेंटशीट,

दहलान

शौचालय

1.440

शौचालय

1.440

कुल योग

70.463

35

1.870

117/1

निरंक

है

28.058

शासकीय आबादी

पप्पू पिता मुन्नालाल आदिवासी

छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा

छत लकड़ी पन्नी दहलान 13.545

शौचालय

1.440

36

निरंक

0.000 सुनीलपिता पप्पूआदिवासी

43.043 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7962

निरंक

है 37

24.225

117/1 1.870

शासकीय आबादी

हिम्मतसिंह पिता किशन आदिवासी

(आवासीय) छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा

10.150

छत टीन लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा

20.440

पी.एम.आवास छत फर्शी+गाटर+सीमेंट, दीवार ईंट की पक्की, फर्श पक्का

शौचालय

1.440

निरंक

38

0.000 हरिसींग पिता हिम्मत सौर

योग

56.255

है

निरंक 39

20.187

1.870

117/1

शासकीय आबादी

चंद्रेश पिता हिम्मतसींग सौर

छत टीन पत्थर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, योग

20.187

है

निरंक 40

1.870

22.680

117/1

शासकीय आबादी

गोपी सौर पिता मिश्रीलाल सौर

छत खप्पर लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा

17.510

पी.एम.आवास दीवार इंट की पक्की, फर्श पक्का शौचालय

1.440

निरंक

41

0.000 मोनसींग पिता गोपी सौर

योग

41.630

42

निरंक

6.698

1.870

117/1

शासकीय आबादी

बूंदाबाई पति मिश्रीलाल आदिवासी

स्टोररूम छत पत्थर की फर्शी, दीवार पत्थर+मिट्टी,

फर्श कच्चा जीना

2.138

1.625

मंदिर पक्का पत्थर की फर्शी का

10.461

निरंक

है 43

12.375

1.870

117/1

शासकीय आबादी

बाबूलाल सौर पिता गोपी सौर

छत खप्पर लकड़ी दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा

योग

12.375

निरंक 44

1.870

20.460

117/1

शासकीय आबादी

रामराज सौर पिता भंवरलाल सौर

छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा

20.460

है

निरंक 45

26.270

1.870

117/1

शासकीय आबादी

विजय पिता भंवरलाल सौर

छत खप्पर लकड़ीदीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय

16.330

दहलान छत खप्पर , दीवार पत्थर+मिट्टी

योग

42.600 7963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

46

निरंक

है 1.870

117/1

15.878

शासकीय आबादी

आजादरानी पिता जुगराज सौर

खण्डर , छत लकडी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा

17.940

पी.एम.आवास छत आर.

सी.सी. दीवार ईंट की,

फर्श पक्का

दहलान लकडी का टपरा 11.760

योग

45.578

47

निरंक

117/1 1.870

19.493

शासकीय आबादी

पार्वती पति दुर्गा सौर

छत नहीं है । दीवार

इंटःमिट्टी की, फर्श

कच्चा,

शौचालय

1.440

योग

20.933

48

निरंक

है 1.870

117/1

12.880

शासकीय आबादी

संतोष पिता दुर्गा सौर

19.040

दहलान छत खप्पर लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी छत खप्पर पन्नी की, दीवार पत्थर रहवास

31.920

निरंक

49

है 1.870

117/1

16.675

शासकीय आबादी

हरीराम पिता दोजे सौर

26.825

छत खप्पर फर्शीदीवार पत्थर मिट्टी, दहलान छत खप्पर लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी,

मकान पी.एम.आवास

17.420

शौचालय

1.440

50

निरंक

0.000 प्रानसींग पिता हरीराम

51

निरंक

है

0.000 हेमेन्द्र पिता हरीराम

62.360

52

निरंक

है 1.870

117/1

22.755

शासकीय आबादी

पर्वत पिता भंवर आदिवासी

9.225

छत खप्पर लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा छत खप्पर पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा दहलान

31.980

53

निरंक

30.420

1.870

117/1

शासकीय आबादी

खिम्मा सौर पिता बब्बु सौर

आवासीय छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर मिट्टी , फर्श कच्चा

13.400

दहलान छत पत्थर की

फर्शी

32.300

छत लकड़ी+खप्पर

दीवार पत्थर मिट्टी की,

फर्श कच्चा

शौचालय

1.824

योग :-

77.944 [भाग 1 7964

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

54

निरंक

है 1.870

117/1

12.480

शासकीय आबादी

लीला पिता बबलू सौर

14.430

दहलान लकड़ी+ पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय छत खप्पर + पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी फर्श कच्चा

योग

26.910

55

निरंक

है

29.440

117/1 1.870

शासकीय आबादी

रामकिशन पिता हरीसिंह सौर

आवासीय छत,लकड़ी+ खप्परदीवार पत्थर +मिट्टी की, फर्श कच्चा

23.200

छत नहीं है । दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा खण्डर शौचालय

1.440

योग

54.080

56

निरंक

21.600

117/1 1.870

शासकीय आबादी

मानकुवंर पति जाहरसिंह आदिवासी

छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी , फर्श कच्चा आवासीय पक्काशौचालय

1.440

23.040

57

निरंक

है 1.870

17.160

117/1

शासकीय आबादी

सुन्दर पिता परमानंद सौर

11.440

छत लकडी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय छत लकडी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय

28.600

58

निरंक

है 1.870

11.840

117/1

शासकीय आबादी

चुन्नू आदिवासी पिता राम्पे सौर

7.140

छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय छत लकड़ी+पन्नी दहलान

योग

18.980

निरंक

59

17.768

1.870

117/1

शासकीय आबादी

रामबाई पति रामप्रसाद सौर

13,600

मकान पी.एम.आवास छत फर्शी +गाटर, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा शौचालय

1.440

योग

32.808

60

है

निरंक

1.870

117/1

15.000

शासकीय आबादी

संदीप पिता खुशाल सौर

10.000

छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा छत लक्ड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी , फर्श कच्चा

योग 25.000 7965

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

निरंक

17.340

61

1.870

117/1

शासकीय आबादी

देवेन्द्र पिता सवाल सिंह राजपूत

14.280

छत ए.सी.शीट, दीवार ईंट+मिट्टी, फर्श कच्चा लकड़ी का टपरा

31.620

योग

है

निरंक

पी.एम.आवास पक्का

17.250

62

117/1 1.870

शासकीय आबादी

फूलसींग पिता मानसिंह गाँड

9.310

छत खप्पर लकड़ी, फर्श कच्चा

32.400

छत टीन खप्र, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा,

छत टीन खप्र

16.835

छत टीन खप्पर दहलान 10.658

है

निरंक

0.000

63

देवीसींग पिता फूलसींग

है

निरंक

0.000

64

वीरसींग पिता फूलसींग

86.453

योग

है

निरंक

18.200

1.870

65

117/1

शासकीय आबादी

कमल पिता सुकराम गाँड

छत टीन खप्र, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, रहवास

18.200

निरंक

17.670

66

1.870

117/1

शासकीय आबादी

चन्द्राबाई पति

सुकराम गौंड

छत खप्पर मिट्टी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)

15.390

छत टीन लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी,

पक्काशौचालय

1.440

निरंक

0.000

67

श्यामकरण पिता सुखराम

34: 500

है

निरंक

27.520

68

1.870

117/1

पुरुषोत्तम पिता बलवंत सौर

शासकीय आबादी

छत खप्पर पत्थर की फशी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा

9.600

छत नही है । दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा खण्डर शौचालय

1.440

योग

38.560

है

निरंक

38.700

69

1.870

117/1

शासकीय आबादी

गुलाबबाई बेवा सूरज गाँड़

छत टीन लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा

29.700

छत टीन+लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी की , दहलान

46.250

1.440

छत टीन+लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी की, दहलान पक्काशौचालय

116.090

योग [भाग 1

7966

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

है

निरंक

70

25.840

117/1

शासकीय आबादी

1.870 नन्नूपिता कम्मोद सौर

छत खप्र +पत्थर की फर्शी दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा आवासीय

25.080

छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी फर्श कच्चा

8.400

दहलान छत लकड़ी का टपरा

12.740

गौशाला छत लकड़ी+पन्नी,

पक्काशौचालय

1.440

है

निरंक

71

0.000 हीरालाल पिता ननू

योग

73.500

निरंक

है 72

15.260

1.870

117/1

धनसिंह पिता रमचे सौर

शासकीय आबादी

आवासीय छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा

9.520

दहलान छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा योग

24.780

निरंक

है 73

17.000

117/1 1.870

शासकीय आबादी

राजेन्द्र पिता कमल सौर

रहवास छत सीमेंटशीट, दीवार ईंट-पत्थर की,फर्श कच्चा लकड़ी का टपरा

8.160

25.160

योग

निरंक

74

1.870

15.050

117/1

शासकीय आबादी

निरन पिता कमल सौर

9.675

रहवास छत खप्पर लकड़ी, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा, दहलान छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी , फर्श कच्चा

जीना

1.350

17.390

दहलान छत लकड़ी+फर्शी

योग

43.465

निरंक

75

23.010

1.870

117/1

शासकीय आबादी

कमल पिता रतन आदिवासी

14.750

आवासीय छत, खप्पर लकड़ी,, दीवार पत्थर मिट्टी,, फर्श कच्या दहलान छत पत्थर की फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा

16.500

पी.एम.आवास , छत गाटर पत्थर की फर्शी, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा,

शौचालय

2.640

निरंक

76

0.000 कोमल सौर पिता कमल सौर

योग:-

56.900 7967 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

77

है

निरंक

24.400

117/1 1.870

शासकीय आबादी

भग्गो पति हरकिशन

आवासीय छत, खप्पर लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा

12.200

छत लकड़ी+पन्नी, दहलान

31.540

छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, पक्काशौचालय

1.440

योग

69.580

निरंक 78

32.680

117/1 1.870

शासकीय आबादी

अरविन्द्र पिता

हरकिशन सौर

छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा

17.480

दहलान छत लकड़ी+खप्पर दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा

योग:-

50.160

निरंक

है 79

13.115

117/1 1.870

शासकीय आबादी

रतन पिता मंगल

सौर

छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर की, दहलान

25.315

रहवास छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर की,

13.330

मकान पी.एम.आवास , छत फर्शी+गाटर,, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा

शौचालय

1.440

80

निरंक

है

0.000 नारान सौर पिता रतन सौर

योग

53.200

निरंक

है 81

1.870

117/1

15.840

शासकीय आबादी

गुलाबबाई बेवा

ग्यारसी

15.680

रहवास छत टीन+लकड़ी, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा छत लकडी+पन्नी दहलान

18.190

पी.एम.आवास, छत गाटर पत्थर की फर्शी, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा,

शौचालय

1.440

निरंक

82

0.000 दयाचंद पिता ग्यारसी सौर

83

निरंक

है

0.000 कल्लूपिता ग्यारसी सौर

योन

51.150

84

निरंक

है 1.870

35.670

117/1

शासकीय आबादी

नंदू पिता

ग्यारसी सौर

छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा

योग

35.670 7968

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

85

निरंक

है 1.870

117/1

18.250

शासकीय आबादी

राजबाई पति

बब्बूसौर

छत खप्पर लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा

20.000

दहलान छत लकड़ी+पन्नी शौचालय

1.440

39.690

86

2.410

94

निरंक

है

22.750

शासकीय चारागाह

सवालसिंह पिता

मचलसिंह

राजपूत

छत गाटर पत्थर की फर्शी दीवार ईंट की, फर्श पक्काकमरा

18.900

छत पत्थर की फर्शी+गाटर ईंट की दीवार, फर्श पक्कारहवास

22.100

दुकान छत फर्शी+गाटर, दीवार ईंट की, फर्श पक्का,

11.400

छत टीन+फशी दीवार पत्थर की, फर्श पक्का किचिन

15.225

छत पत्थर की फर्शी, दीवार ईंट की, फर्शी पक्कागौशाला

4.800

भोलेनाथ जी का मंदिर चबूतरा

पक्काशौचालय

3.600

87

निरंक

है

0.000 गिरीश राजपूत पिता सवालसिंह राजपूत

98.775

88

निरंक 1.870

नही 117/1

17.860

शासकीय आबादी

खुशाल पिता

भागीरथ सौर

छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा

8.740

छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा दहलान

शौचालय

1.440

योग

28.040

89

71 2.760

निरंक

नही

14.615

शासकीय रास्ता

निर्भयसिंह पिता

निरंनसिंह यादव

छत टीन+लकड़ी,, दीवार ईंट मिट्टी , फर्श पक्का

13.825

छत, सीमेंटसीट लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी. , फर्श पक्का

योग

28.440 7969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

निरंक

नही

11.100

71

90

2.760

शासकीय रास्ता

रामबाबू पिता

पहाडसिंह यादव

10.500

छत टीन+लकड़ी,, दीवार ईंट मिट्टी,, फर्श पक्का छत, सीमेंटसीट लकड़ी,, दीवार इंट +मिट्टी.. फर्श पक्का

21.600

नही

निरंक

15.263

91

71

शासकीय रास्ता

छत टीन लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी,, फर्श पक्का रहवास

2.760 कृष्णकुमार पिता छत्तरसिंह ठाकुर

15.263

छत टीन लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श पक्का दहलान

30.525

निरंक

नही

15.580

92

71 2.760

शासकीय रास्ता

रविशंकर पिता

गनेशराम

अहिरवार

13.530

छत सी.सी. पक्का, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का छत लकड़ी+पाटे , दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श पक्का

29.110

नही

निरंक

24.120

93

2.760

71

शासकीय रास्ता

देवेन्द्र पिता

हजारी अहिरवार

छत टीन लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श कच्चा योग

24.120

निरंक

नही

71

70.850

94

2.760

शासकीय रास्ता

छत टीन लकड़ी, दीवार ईंट-पत्थर+मिट्टी,फर्श पक्का

17.515

1. भगवानदास पिता अनन्तराम अहिरवार 2 . अनन्तराम पिता जालम अहिरवार

छत पत्थर की फर्शी दीवार ईंट मिट्टी, फर्श पक्का

16.275

24.840

छत सीमेंटशीट लकडी, दीवार ईंट+मिट्टी, फर्श पक्का छत टीन+मकान, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श पक्का

129.480

निरंक

नही

12.070

95

0.130

75/164

शासकीय रास्ता

प्रदीप पिता प्रताप कुर्मी

छत टीन+लकड़ी, दीवार लकड़ी के खंभे, फर्श कच्चा

12.070

निरंक

नही

11.055

96

0.130

75/164

शासकीय रास्ता

पुष्पेन्द्र सिंह

पिता प्रताप सिंह

कुर्मी

6.030

छत टीन+लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी की, फर्श पक्का छत पत्थर की फशी, दीवार ईंट मिट्टी की , फर्श पक्का

17.085

योग

नही

निरंक

28.520

97

1.870

117/1

शासकीय आबादी

लक्ष्मीबाई पति

मुकेश राजपूत

छत पत्थर की पाटे+सी. सी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श सी.सी.

योग 28.520 [भाग 1

7970

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

निरंक

नही

70.680

98

117/1 1.870

शासकीय आबादी

सचिन पिता

प्रकाश चंदेल

39.770

छत गाटर फर्शी, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श सी.सी. , छत टीन लोहे के एंगल, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श पत्थर के पटिया,

110.450

निरंक

नही

27.300

99

117/1 1.870

शासकीय आबादी

मुन्ने खां उर्फ

अब्दुल वाहिद

पिता रज्जाक

खां

16.380

छत टीनशेड लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श कच्चा, छत, टीन+लकड़ी+पन्नी, दीवार ईंट+मिट्टी, फर्श कच्चा

दहलान कच्चा

31.360

योग

75.040

खण्डर

निरंक

22.400

100

1.870

117/1

रामू पिता उमेद

सौर

शासकीय आबादी

निवास योग्य नहीं

योग:-

22.400

नही

निरंक

मकान कच्चा क्षतिग्रस्त

14.880

101

1.870

117/1

प्रकाश पिता

दिलीप सौर

शासकीय आबादी

योग

14.880

निरंक

नही

25.545

102

117/1 1.870

शासकीय आबादी

घनश्याम पिता

मुलू सौर

छत खप्पर लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा(आवासीय) छत लकड़ी पन्नी+छत 13.755

योग

39.300

नही

निरंक

खण्डर, सिर्फ पत्थर , छत 8.370

103

1.870

117/1

शासकीय आबादी

रामलाल पिता

मुलू आदिवासी

शौचालय पक्का

1.440

योग

9.810

निरंक

नही

26.425

104

1.870

117/1

शासकीय आबादी

पुष्पेन्द्र दांगी

पिता हाकमसींग

दांगी

17.743

छत पत्थर की फशी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श पत्थर की फर्शी छत पत्थर की फर्शी, दीवार पत्थर की फर्शी फर्श पत्थर की फर्शी दहलान

योग

44.168

नही

निरंक

26.425

105

1.870

117/1

शासकीय आबादी

तुलसीराम पिता

बाबूलाल सौर

छत पत्थर की फशी, दीवार पत्थर की फर्शी फर्श पत्थर की फर्शी

22.780

छत नहीं है पत्थर की बाउंड्री (दहलान)

योग

49.205

निरंक

नही

20.655

106

1.870

117/1

शासकीय आबादी

तुलई पिता

बाबूलाल सौर

छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा,

योग

20.655 7971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

नही

निरंक

107

10.730

117/1 1.870

शासकीय आबादी

भीकम पिता

मनीराम सौर

छत लकड़ी पन्नी , दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा

19.688

छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा

30.418

निरंक

नही 108

26.070

1.870

117/1

शासकीय आबादी

महेश पिता

मिश्रीलाल सौर

छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी , फर्श कच्चा यो

26.070

निरंक

नही 109

19.500

117/1 1.870

मकान कबेलू छप्पर

शासकीय आबादी

अकू पिता गुमान

सौर

11.520

1.440

लकडी का टपरा पक्काशौचालय योग

32.460

निरंक

नही 110

11.000

1.870

117/1

शासकीय आबादी

कल्लो पति

लल्लू

छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा, आवासीय

4.400

छत लकड़ी पन्नी दहलान योग

15.400

निरंक

नही 111

18.910

1.870

117/1

शासकीय आबादी

शिवराज पिता

वल्ले सौर

छत टीन+लकड़ी, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा

18.910

शासकीय

निरंक

नही 112

1.870

14.820

117/1

आबादी

राजेन्द्रसिंह

पिता श्रीरामसिंह

दांगी

14.820

छत टीन+लकड़ी दीवार ईंट मिट्टी, फर्श कच्चा (रहवास) छत लकड़ी दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा गौशाला

29.640

निरंक

नही 113

17.680

1.870

117/1

शासकीय आबादी

गौतम पिता

बुद्दे आदिवासी

छत पत्थर की फी+ खप्र, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा योग

17.680

निरंक

नही 114

1.870

21.000

117/1

शासकीय आबादी

नारायण पिता

रामदीन गौड

पी.एम.आवास छत गाटर+ पत्थर की फर्शी, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा,

23.400

छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा योग

44.400

निरंक

नही 115

33.600

1.870

117/1

शासकीय आबादी

वीरन पिता

जगन सिंह गाँड

51.240

छत सीमेंटशीट लोहे पाइप, दीवार पत्थर की फर्शी, फर्श पक्काआवासीय छत नहीं है पत्थर की बाउंड्री (आँगन)

योग

84.840 [भाग 1 7972

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

94 2.410

निरंक

40.320

116 शासकीय चारागाह

प्रताप पिता महेन्द्रसिंह दांगी

दुकान संचालित है

छत टीन+लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श पक्का (दुकान आटा चक्की)

12.600

दुकान दहलान

छत लकड़ी+पन्नी

योग

52.920

3707.332

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर ) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ; या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय : या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(१ ) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

7973

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिधात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(14.1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(14.3 ) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

( (14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह (14.10

( 14.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

[भाग 1 7974

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे . भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-0102 / 19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03. 03.2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गयी है तथा मौजा जगदीशपुरा स्थित भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नम्बर 49, 52, रकवा क्रमशः 7.130, 0.930 हे. भूमि प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अर्जित की गई है जिस पर हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50 20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

3- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 08./.../../2023 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्त्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग हनौता सिंचाई परियोजना सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7975

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 12190-भू-अर्जन-2023

धार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

(भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रप्तिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा -11 के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जात्ता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2 ) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूत्री (1)

ग्राम कदवाल

तहसील गंधवानी , जिला धार

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकवा (हेक्टर में )

क

विवरण

सिंचित

1

असिंचित

कुल

0.244

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से

0.244 0.000

0.244

योग

0.244 0.000

अनुसूची(2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण

कमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

खसरा कमांक भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

सिंचित असिंचित

सिंचित

52

कुल असिंचित कुल

0.209

आपसिंह रमलीबाई पिता नवलसिंह व घिचावाईवेवा नवलसिह पता निवासी ग्राम शासकीय प‌ट्टेदार

2

53 0.000 0.209 0.104

0.104

0.000

0.261

नवलसिह पिता रूपला जाति मिल पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था

3

54 0.261

0.000

0.070

0:240

भगड़ा, सेक्‌डा पिता वेस्ता जाति भिल पता नवासी ग्राम शासकीय सस्था

कुल योग 0.000 0.240 0.070

0.244

0.000 0.244 [भाग 1 7976

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

प्र.क्र. 12192- भू-अर्जन-2023

(भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा -11 के अंतर्गत)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी जिला धार के वन क्षेत्र (बीट) रेहड्दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं. 30,550,551 के डूब प्रभावित वनाधिकार की प्रभावित वनपट्टा की भूमि जिसका पट्टेवार एवं प्लाट कोडवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2 ) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

तहसील गंधवानी, जिला धार ग्राम रेहड़दा

अर्जित की जाने वाली वनाधिकार प‌ट्टा भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) विवरण

कं.

असिंचित

सिंचित

कुल

6.061

0.000

6.061

1

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से

6.061

6.061

0.000

योग

अनुसूची(2)

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी की प्रभावित वन क्षेत्र (बीट) रेहड़दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं. 30,550,551 के अतर्गत वनाधिकार पट्टा भूमि का विवरण

                                                                                 अर्जित की जाने वाली भूमि का
          पट्टा धारक का नाम व पटू कोड, प्लाट कोड        भूमि का कुल रकबा               रकबा (हेक्टर में)
कमाक
            पिता/ पति का नाम        एवं प्लाट क्र.                              सिंचित    असिंचित
                                                  सिंचित    असिंचित    कुल                            कुल
                                   172220999003    0.892              0.892     0.04                 0.04
  1          ईडा पिता ज्ञानसिंह                              0.000                         0.000
                                   172220999001    0.895              0.895     0.505                0.505
  2          सुकला पिता जिलू       172221024001     0.542    0.000    0.542      0.30      0.000      0.30
                                   172203455001    0.753              0.753     0.005                0.005
  3           भंगूपिता जिलू                                 0.000                          0.000
                                   172203455002    0.434              0.434     0.002                0.002
                                   172216093003    0.185              0.185     0.006                0.006
  4         कालूसिंह पिता जिलू                               0.000                         0.000
                                   -172216093002   0.387              0.387     0.005                0.005
                                   172221014004    0.537              0.537     0.008                0.008
  5           बदा पिता जिलू                                  0.000                         0.000
                                   172221014002    0.141              0.141     0.200                0.200
  6        ज्ञानसिंह पिता खूमसिंह  172209205001    0.264    0.000     0.264     0.164      0.000     0.164
  7         मोहबाई पति कमरू       N147525800007    0.273     0.000    0.273     0.136      0.000     0.136
                                    172221016002   0.398              0.398     0.130                0.130
  8       कालुसिंह पिता ज्ञानसिंह                            0.000                         0.000
                                   172221016001     0.121             0.121     0.030                0.030
  9          रीछूपिता भुषान        172208655003    0.451    0.000     0.451     0.010      0.000     0.010
  10          भलू पिता रा राघू     172225859001    1.747     0.000    1.747     0.010      0.000     0.010
                                   172208650002    1.029              1.029     0.100                0.100
 11         चमरिया पिता नानका                                0.000                         0.000
                                   172208650001    0.874              0.874     0.100                0.100
 12         समरू पिता ज्ञानसिंह    172221023002    0.553    0,000     0.553     0.04       0.000     0.04
 13         मालसिंह पिता शंकर      172225823001    0.667     0.000    0.667     0.400      0.000     0.400
 14         मुकेश पिता हगरिया      172225877001    0.729    0.000     0.729     0.15       0.000     0.15
 15         गुमान पिता हगरिया      172208639001    1.021     0.000    1.021    0.0300
 16         उदियापिता कुमार        172225829001    0.309     0.000    0.309     0.010      0.000     0.010
 17          मडिया पिता कुमार      172225821001    0.245    :0.000    0.245     0.010
  18        कुमार पिता नानका       172225844001    0.359    0.000     0.359     0.010      0.000     0.010
                                   172225846002    0.575     0.000    0.575     0.020      0.000     0.020
 19        डोंगरीया पिता सेवजी
                                   172225846001    1.452     0.000    1.452     0.200      0.000 !   0.200

7977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

0.100

0.000

0.100

1.532

1.532

172225916001

रमेश पिता डोलरिया

20

0.000

0.000

0.050

0.507

0.507

172225901001

21

वेलका पिता हीर्मल

0.000

0.050

0.120

0.000

0.410

0.410

कलसिंह पिता नानका 1722213233002 22

0.120

0.000

0.000

0.010

0.010

3.254

3.254

172205455001 23

वेरसिंह पिता भुवान

$0.000

0.060

0.000

0.060

1,082

1.082

172223005001 24

वेस्तारामा

0.000

0.050

0.000

0.221 0.050

0.000

3722210070010.221

25

जामसिंह पिता फत्तु

26

0.090

0.000

0.090

0.000

10.305

1722288550020305

फूलसिंग पिता कालु

0.000

0.500

0,770 0.500

0,770

27

172203461001

मगूमिता तानका

0,000

0.060

0.000

3.117

0.060

0.000

1722210050013317

28

पानु पतिःबागू

0.060

0.000

0,000 0.760 0.060

0.760

172221004001 29

दीपसिंह पिता इन्दरसिंह

172221018001

0.120

0.000

0120

2.396

2:3960.000

30

रूखड़िया पिता नाथिया

0.000

0.005 0.176

0.005

0.000

172221025002 0.176

दिनेशः पिता शंकर

31

0.000

0.05

0.497

32

कवरसिंह पिता किशन

172221013001

172202712001 0.497

0.05

0.000

0.100

0:100

0.000

0.151

0.000

0,151

33

गुलाब पिता दरियावसिंह

172202712002

0.164

0.000

0:164

0.164

0.000

0,164

0.000

0.241

0.241

0.344

172216022001

लालसिंह दरियाव

34

172216022002 0.344

0.000

0.000

0.100

0.100

0.241

172216021001 0:000 0.241

1

0.08

0.000

0.08

0.000

0.470

0.470

देवरा दरियावसिंह

35

172216021002

0.000

0.10 0.000

-0.171

0:10

0.471

172221012001

0.075

0.000

0,075

1.102

0.000

1.302

36

कालुसिंह पिता जगनसिंह

172216023001

1.000

0.000

1.000 --1.697

1.697

37

रूमालसिंह पिता कालूसिंह

0,000

6.061

6.061

0.000

35.200

योग

25:200

0.000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7978

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 क्र. 901 -भू-अर्जन-2023

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (4 ) की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकताहै ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकिग्राम चोरहटा पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम कीउपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

द्वितीय पूरक अनुसूची

भूमिका वर्णन

(क) जिला           रीवा(म०प्र०)          (ख)  तहसील          हुजूर नगर
(ग)   नगर/ग्राम    चोरहटा                (घ)  लगभग क्षेत्रफल 2.373 हे0

खसरा एवं रकवा का विवरण

खसरा क्रमांक

क्रमांक

रकवा (हेक्टेयर में)

1

0.040

535/1/1

2

535/1/2

3

535/1/3

4

535/2

5

0.036

536/1/1

6

536/1/2

7

536/1/2

8

536/2

9

538/1

0.008

10

538/2

11

538/3

12

0.036

540/1/1

13

540/1/2

14

540/1/3 7979

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

खसरा क्रमांक

क्रमांक
  15                541
  16               542/1
  17               545/1
  18                548
  19                549
  20                562/1
  21               563/2/1
  22               563/2/2
  23               563/2/3
  24                627/1
  25                635/2
   26              632/1/1
   27              632/1/2
   28               632/2
   29               632/3
   30               643/1
   31                643/2
   32                643/3
   33                643/4
   34                643/5
   35                643/6
   36                643/7
   37                643/8
   38                652/1
   39                653/1
   40                653/2
   41                654/3
   42               654/3/1
   43              654/3/1/1
   44              654/3/1/2
   45               654/3/2
   46               654/3/3
   47               654/4/1
    48              669/1/1
    49              669/1/2
    50              669/1/3
    51              1206/668

रकवा (हेक्टेयर में)

0.096
0.020
0.064
0.248
0.024
0.012
 0.038
 0.020
 0.020
 0.050
 0.100
 0.134
 0.133
 0.229
 0.273
 0.012
  0.014
  0.036
  0.020
  0.052
  0.055
  0.050
  0.050
  0.052
  0.052
  0.044
  0.325
  0.030

कुलयोग - 51 किता रकवा 2.373 हे0

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन।

2.भूमिका नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारण इकाई रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[भाग 1 7980

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

क्र. 899-भू-अर्जन-2023

भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम चोरहटी पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

द्वितीय पूरक अनुसूची

भूमिका वर्णन

हुजूर नगर

(ख) तहसील

रीवा (म०प्र० )

(क) जिला

2.117 हे0

चोरहटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल

(ग) नगर/ग्राम

खसरा एवं रकवा का विवरण

रकवा (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

क्रमांक

1                153/3                      0.390
2                153/4                      0.141
 3               160/1/2                    0.202
4               160/2/2                     0.030
 5               163/1/2                    0.040
 6               163/1/3                    0.576
 7                170                       0.162
 8               173/4/1                    0.080
 9                173/6                     0.036
10                173/7                     0.132
11                 174                      0.018
12                175/1                     0.030
13                 197                      0.070
14                200/1                     0.144
15              200/2/1/2                   0.020
16                204/2                     0.012
17               209/2/2                    0.030
18                218/2                     0.004

कुल योग- 18 किता रकवा 2.117 हे0

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारण इकाई रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

क्र. 903- भू-अर्जन-2023

भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (4) की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम पतेरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहाहै।

द्वितीय पूरक अनुसूची

भूमिका वर्णन

(क) जिला

रीवा (म०प्र ०)

(ख) तहसील

हुजूर नगर

(ग) नगर/ग्राम पतेरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.036 हे ०

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्रमांक

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे ० में)

1

27

0.016

2

29

0,020

कुल योग- 02 किता रकवा 0.036 हे0

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन ।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. ( भ/स) संभाग रीवाके कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7982

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

क्र. 905-भू-अर्जन-2023

भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (4 ) की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकिग्राम उमरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

द्वितीय पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला           रीवा (म०प्र०)          (ख)  तहसील          हुजूर नगर
(ग)   नगर/ग्राम    उमरी                   (घ)  लगभग क्षेत्रफल 3.664 हे०

खसरा एवं रकवा का विवरण

खसरा नम्बर

क्रमांक

अर्जित रकवा (हे० में)

1                 312/6                  0.056
 2               305/1/2                 0.055
 3               312/10                  0.015
4               154/1/1/1                0.022
 5               154/1/6                 0.010
 6                 316                   0.004
 7                309/1                  0.957
8            309/7/1/1/1/1/2             0.018
9             309/7/1/1/1/1/3            0.018
10                385/3                  0.092
11                386/3                  0.029
12                325/1                  0.042
13                325/2                  0.042
14                363/2                  0.060

7983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

खसरा नम्बर क्रमांक

15               312/11
16               361/1/3
17                312/1
18                312/9
19                361/2
20                362/2
21                359/2
22                385/1
23                312/4
24                312/7
25               361/1/1
26                312/5
27             309/7/1/1/1/2
28               302/2/1
29        309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
 30         309/7/1/1/1/1/1/1/2
 31        309/7/1/1/1/1/1/1/1/2
 32       309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
 33        309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/2
 34               312/2
 35               359/1
 36               319/1
 37               312/3
 38               312/8
 39                357/2
 40                302/1
 41                385/2
 42              159/1/2/2
 43           309/7/1/1/1/1/4
 44                 342
 45               304/1/1
 46               361/1/4
 47                336/1
 48               361/1/2
 49                363/1
 50                 384

अर्जित रकवा (हे ० में)

0.063
0.070
0.012
0.017
0.203
0.024
0.202
0.092
0.012
0.015
 0.070
0.072
 0.033
 0.020
 0.101
 0.018
 0.018
0.1155
 0.018
 0.001
 0.051
 0.051
 0.012
 0.016
 0.014
 0.020
 0.092
 0.018
 0.018
 0.514
 0.013
 0.070
 0.004
 0.070
 0.089
 0.016

कुल योग - 49 किता रकवा 3.664 हे0

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवाके कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7984

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

क्र. 907-भू-अर्जन-2023

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (4 ) की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम अगडाल पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

द्वितीय पूरक अनुसूची

भूमिका वर्णन

रीवा (म०प्र०)

(ख) तहसील

(क) जिला

हुजूर नगर

अगडाल

1.789 हे0

(ग) नगर/ग्राम

(घ) लगभग क्षेत्रफल

खसरा एवं रकवा का विवरण

खसरा नम्बर

क्रमांक

अर्जित रकवा (हे० में)

1              748/2/1               0.275
2              748/2/2               0.053
3               720/1                0.002
4               768/1                0.081
 5              768/2                0.165
6               768/3                0.065
7               768/4                0.275
8               768/5                0.417
9                                    0.280
                786/6
10               710                 0.012
11              715/1                0.023
12              715/2                0.023
13              715/3                0.023

7985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

अर्जित रकवा (हे० में)

खसरा नम्बर

क्रमांक

0.002

727/1/1

14

0.093

731

15

कुल योग- 15 किता रकवा 1.789 हे०

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवाके कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24- पत्र क्र.1471 - भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

4

2

3

5

6

सतना

खोही 0.2468 हे.

मझगवां

पाथरकछार बांध के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री,

जलसंसाधन संभाग सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[भाग 1 7986

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24- पत्र क्र.1472-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

5

4

3

1

10.7640 हे.

2 मैहर

सतना

घुनवारा

6 घुनवारा बांध का निर्माण कार्य, तालाब टैंक के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री,

जलसंसाधन संभाग सतना

जिला सतना (म० प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ- 82-23-24- पत्र क्र. 1473-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

6

5

4

1

2

3

43.992हे.

बकोट

मझगवा

सतना

पाथरकछार बांध के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री,

जलसंसाधन संभाग सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24- पत्र क्र. 1474- भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्त्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

5

1

2

3

2.5124 हे.

सतना

पिण्डरा

मझगवां

दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री,

जलसंसाधन संभाग सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन- प्र.क्र. अ-82-23-24- पत्र क्र. 1475-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना मझगवां

18.0697 हे.

दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु चित्तौरिहा वी

कार्यपालन यंत्री,

जलसंसाधन संभाग सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[भाग 1 7988

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24- पत्र क्र. 1475-भू-अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना मझगवां

18.0697 हे.

दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु चित्तौरिहा वी

कार्यपालन यंत्री,

जलसंसाधन संभाग सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन- प्र.क्र . अ-82-23-24- पत्र क्र. 1476- भू- अर्जन-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

4

3

6

2

5

सतना

देवलहा

मझगवां

89.0042 हे.

दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री,

जलसंसाधन संभाग सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट .

7989

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर , दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र. 315-भू- अर्जन-2023

प्रारूप V

(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन

सचिव, राजस्व विभाग

रा.मा.क्र. 06 / अ-82 / 2023-24 ग्राम- खिरैटी प.ह.नं. - 7 नं.ब.-93 तहसील -साईखेड़ा

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के बेराज निर्माण ग्राम- खिरैटी प.ह.नं. -7 नं.ब. - 93 तहसील- साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में कुल 3.287 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 3.287 हेक्टेयर है ग्राम खिरैटी तहसील साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है : -

ग्राम खिरैटी, तहसील- साईखेड़ा, प.ह.नं.- 7

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

खसरा नंबर

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा हे.

स. क्र.

3

4

2

5 1

0.290

93

भूमि स्वामी

1 चन्द्रभान सिंह महेन्द्र सिंह वल्द हरलाल किरार सा.देह

0.652

94

भूमि स्वामी

2 दुर्गेश पुष्कर सिंह पिता चन्द्रभान किरार सा. देह

0.271

95/1

भूमि स्वामी

0.415

95/2/1

3 छोटेलाल पिता सुंदरलाल प्रजापति पता नरसिंहपुर

0.248

95/3/1

भूमि स्वामी

4 गिरधारी पिता तांतु कुम्हार पता नरसिंहपुर

95/4क

0.202

95/3/2 95/4ख

0.004

96/1

भूमि स्वामी

0.120

100/1

5 कैलाश पिता करनसिंह नोरिया पता खिरैटी साईखेड़ा नरसिंहपुर

0.092

101/1

भूमि स्वामी

6 मदन पिता घासीराम किरार पता नरसिंहपुर |

0.200

102/1

भूमि स्वामी

0.200

102/2/2

7 मुरारी प्रसाद पिता जमना प्रसाद ब्रा. पता खिरैटी साईखेड़ा नरसिंहपुर

0.200

102/2/1

भूमि स्वामी

0.393 8 सुशील कुमार उर्फ शंकरलाल पुरूषोत्तम पिता राधेलाल ब्रा . खिरेटी साईखेड़ा

102/3/1

भूमि स्वामी

3.287

कुल योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7990

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा-15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

2. कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है , अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के बेराज निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा-19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

5. भू- अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

क्र. 317-भू-अर्जन-2023

प्रारूप V

(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव , राजस्व विभाग

रा.मा.क्र. 05 / अ-82 / 2023-24 ग्राम- खिरैटी प.ह.नं. -7 नं.ब.- 93 तहसील -साईखेड़ा जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के पम्प हाऊस निर्माण ग्राम- खिरैटी प.ह.नं.-7 नं.ब.- 93 तहसील - साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में कुल 2.242 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 2.242 हेक्टेयर है ग्राम खिरैटी तहसील साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है : - 7991

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

ग्राम

खिरैटी, तहसील- साईखेड़ा, प.ह.नं. - 7

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.

2

1

1 गुड्डू पिता कैलाश ढीमर सा. नरसिंहपुर

2

अर्जित रकबा हे.

खसरा नंबर

स्वामित्व का प्रकार

5

4

3

1.215

105/2

भूमि स्वामी

0.513

106/2

भूमि स्वामी

हल्कोरी मदन दशोदाबाई लक्ष्मीबाई पिता मुल्लूउर्फ फूलसिंह हल्केवीर घनश्याम गनेश मंगल मुन्नालाल पिता बालाराम अजय आरती पूजा पिता छोटेलाल राजू ब्रजेश कलाबाई शकुनबाई पिता नन्हेलाल जाति बाढई सा. देह

0.304

100/3

भूमि स्वामी

3 कैलाश पिता करनसिंह ढीमर सा. साईखेड़ा नरसिंहपुर

राघवेन्द्र पुत्र तीरथ किरार सा. नरसिंहपुर 4

0.210

106/1

भूमि स्वामी

2.242

कुल योग

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

2. कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउ‌द्देशीय परियोजना के पम्प हाऊस निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

5. भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7992

कार्यालय, कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 26 सितम्बर 2023 क्र. 732-भू-अर्जन-2022

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र के जिला पन्ना अंतर्गत तहसील पन्ना के ग्राम कटहरी बिलहटा, गहदरा , कोनी , मझौली एवं डोडी (वीरान ) तथा तहसील अमानगंज के ग्राम मरहा, खमरी एवं कूडन के परिवारों हेतु निजी भूमि धारकों के भूमि अर्जन होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की भूमि अर्जन , पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अर्जित की जा रही भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु न्यायालय कलेक्टर जिला पन्ना के राजस्व प्रकरण क्रमांक 12 / बी-121 वर्ष 2023-24 में धारा 45 (2) के तहत गठित पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति की समीक्षा के उपरांत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त सागर संभाग सागर के अनुमोदन दिनांक 22.09.2023 के उपरांत धारा 18 के तहत इस अधिसूचना का प्रकाशन किया जाना है ।

भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 के अंतर्गत केन - बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत जिला पन्ना अंतर्गत तहसील पन्ना के ग्राम कटहरी बिलहटा, गहदरा, कोनी एवं मझौली तथा तहसील अमानगंज के ग्राम मरहा, खमरी एवं कूडन की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 21 जनवरी 2022 एवं तहसील पन्ना के ग्राम डोडी (वीरान) कीप्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 02 दिसम्बर 2022 को किया गया था । परियोजना से प्रभावित ग्रामों के परिवारों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु स्कीम का सार निम्नानुसार है:-

भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती 03 वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान से समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए , एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा , न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा , विनिर्दिष्ट की जाए ।

7. किसी कारीगर , छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है , ऐसी रकम 7993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

8. समुचित सरकार द्वारा यथासुनिश्चित / घोषित / निर्धारित, वार्षिकी या नियोजन विकल्प को प्रदान किया जावेगा ।

9. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

10. प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

11. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा ।

12. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

13. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

14. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्ययेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधांए, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

1. सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

2. वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

3. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

4. पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

5. राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह ।

6. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संस्था ।

7. यथोचित पंचायत घर ।

8. विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/ शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधांए अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

9. जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान प्रसाधन स्थल ।

10. स्वच्छता के लिए सुविधांए जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु ।

11. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

12. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी ।

13. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय ।

14. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।

15. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

16. बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

17. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र ।

[भाग 1 7994

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

18. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।

19. व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।

20. परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिये अलग भूमि चिन्हित ।

21. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

22. प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील अमानगंज के ग्राम रामपुर में शासकीय भूमि खसरा नं-60 / 1 का रकवा-43.820हे0 कुल रकवा-43.820हे0 केन- बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित पुनर्विस्थापन एवं उपयोग की स्थापना हेतु म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (2 ) के तहत न्यायालय कलेक्टर पन्ना द्वारा आवंटित की जावेगी । केन- बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजनांतर्गत में प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 12.5X20 वर्गमीटर का आवासीय भू- खण्ड मौजा रामपुर की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी ।

23. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकान में अधिनियम 2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

24. अधिनियम की धारा -3 के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक से पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरजिंदर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, भाग 1 ]

7995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभााग

क्र. 242-भू-अर्जन-2023

देवास , दिनांक 3 अक्टूबर 2023

[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013) ]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं कि लोक प्रयोजनार्थ आई.एस.पी. पार्वती फेज III & IV सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रं. - 03 के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम पलासी तहसील खातेगांव जिला देवास के प्रभावित निजी भूमि में कुल 5.54 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात , इसलिये घोषणा की जाती है, कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड हैं, जो 5.54 हेक्टेयर हैं, जो ग्राम पलासी तहसील खातेगांव जिला देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

क्र सर्वेक्षण संख्या

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.) में

1

143/1

निजी सिंचित 0.4000

2

143/2 निजी सिंचित श्री कैलाश पिता भगवान

5.1400

वृक्ष

किस्म निरंक

संख्या निरंक

श्री गोविन्द पिता कैलाश

संरचना

प्रकार

एरिया

5.54 निजी कृषि भूमि

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है । भूमि अर्जन के कारण पुर्नव्यवस्थापन के लिये संभावित कुटुम्ब की संख्या 02 है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

ग्राम पलासी तहसील खातेगांव जिला देवास क्षेत्र 5.54 हे. में ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं , खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं , को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।

भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, खातेगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7996

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

हरसूद, दिनांक 10 अक्टूबर 2023 प. क्र. क-वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5180

रा. प्र . क्र . 0077-3-59-2022-23

प्ररुप-" घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1768 /क / वा.-1/ भू-अर्जन/ 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - कसरावद, प.ह.न.-40, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची :

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

ग्राम

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.008

246/1/1

-कसरावद, प.ह.न.-40,

0.007

246/1/2

0.003

244/1

0.008

245/2

0.001

245/1 7997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

ग्राम खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.003

245/3

0.002

185/2

0.005

182/1

-कसरावद, प.ह.न.-40,

0.005

184/1/2

0.002

184/1/3

0.004

247/1

0.006

248/1

0.003

248/2

0.002

298/5

0.012

298/1

0.003

297

0.005

301

0.005 302

0.005

303/2

0.001

303/3

0.090 20

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

ग्राम -कसरावद,

0.001

244/2

प.ह.न.-40,

0.001

167

0.001

300

0.003

246/2

0.006 04

योग शासकीय भूमि

0.096 24

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

7998

प. क्र . क-वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5183

रा. प्र . क्र. 0074-3-59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-1772/क/ वा.-1/भू-अर्जन/ 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - मोही रैय्यत, प.ह.न.-23847, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.004

182/1/1

ग्राम -मोही रैय्यत, प.ह.न.

0.008

134/4

-23/47,

0.006

135/1

136

0.003

137/1

0.013

A 7999

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.001

137/2

ग्राम -मोही रैय्यत, प.ह.न. -23/47,

0.035

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

06

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम -मोही रैय्यत,

प.ह.न.

0.001

160

0.013

175

-23/47, 176

0.001

0.007

183/10

0.015

0.004

183/9

0.008

182/8

0.001

159

0.003

134/3

0.053

08

योग शासकीय भूमि

0.088

14

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1 8000

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

प. क्र . क- वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5186

रा. प्र. क्र . 0076-अ-59-2022-23

प्ररुप-"घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी संक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1775/ क / वा.-1/भू-अर्जन/ 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - बम्होग्राम, प.ह.न.-40, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

हरसूद

0.006

100/2

ग्राम -बम्होग्राम, प.ह.न.-40,

0.001

115/3

0.007

02

योग निजी भूमि

ग्राम -बम्होग्राम,

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

हरसूद

0.004

प.ह.न.-40,

100/1

98

0.001

0.005

02

योग शासकीय भूमि

0.012

04

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8001

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प. क्र . क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5189

रा. प्र. क्र . 0075-अ-59-2022-23

प्ररुप-"घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगतं पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1778/क/वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बड़खलिया, प.ह.न. -23, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

1

5

ग्राम

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

689/2

0.001

-बड़खलिया,

प.ह.न.-23

689/1

0.012

677

0.008

679/1

0.005

675/1

0.004

A [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8002

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.004

673/1

ग्राम

खण्डवा

हरसूद

0.002

672/1

0.002

669/1

-बड़खलिया,

प.ह.न.-23

 668/1         0.004
 666/3         0.003
 665           0.004
               0.005
 660/3
               0.001
 659/3         0.008
 317/1          0.001
 320/1          0.002
 323/2          0.004
329/3/1         0.001
329/3/2        0.003
 331/1          0.005
 331/2          0.005
 332/2          0.009
 333/1          0.003
 334/3          0.001
 334/2          0.002
 335/1          0.002
 335/2          0.001
 336/2          0.001
 336/1          0.002
  28           0.105

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

ग्राम

-बड़खलिया,

प.ह.न.-23

0.001

678

0.001

0.001

657

0.003

656

0.001

655

0.010

654

0.001

651

0.004

649 8003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1 खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.001

650

0.016

632

0.001

633

ग्राम

-बड़खलिया,

प.ह.न.-23

                                    628           0.001
                                   627/2          0.004
                                    627/1         0.003
                                   317/3          0.007
                                    317/2         0.005
                                    320/3         0.016
                                    325           0.001
                                    333/2         0.001
                                    334/1         0.001
                                    338           0.008
                                   339/1          0.001
                                    339/2         0.004
                                    343           0.001
                                    345           0.006
                                    346           0.003
                                    349/2         0.009
                                    350           0.006
                                    351           0.006
                                    352           0.004
                                    354           0.006
                                    355           0.007
                                    250           0.001
                                    248           0.003
                                    249           0.002
                                    246           0.001
                                    244           0.003
                                    241/1         0.001
                                    241/2         0.006
                                    240           0.004
               योग शासकीय भूमि      39            0.162
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)        67           0.267

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8004

प. क्र. क -वा- 1 - भू-अर्जन-2023-5192

रा. प्र. क्र . 0070-अ- 59-2022-23

प्ररुप-" घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1781 /क/वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.018

319/4

ग्राम -मौजवाड़ी माल,

0.019

319/1

प.ह.न.-26,

0.013

309/1

0.014

308/3

0.001

308/2 8005

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

                                          खसरा       उपयोग के अधिकार
                                          क्रमांक    के लिये अर्जित की
                                                      जाने वाली भूमि
                                                       (हेक्टेयर में)
   1           2             3             4               5
खण्डवा                     ग्राम         307/3           0.011
             हरसूद
                                           33            0.005
                        -मौजवाड़ी
                                          31             0.001
                           माल,
                                           28            0.004
                        प.ह.न.-26 ,
                                           27            0.004
                                          26             0.005
                                           76            0.005
                                          77/1           0.015
                                                        0.014
                                          78/2
                                                         0.004
                                                         0.008
                                          78/3
                                                         0.001
                                                        0.012
                                          83/1
                                                        0.001
                                         78/4            0.009
                                         167/1          0.006
                                         167/2          0.009
                                         167/3          0.003
                                          166           0.002
                                         176/1          0.005
                                         83/2           0.001
                                                        0.026
                                         169/1
                                                        0.012
                                         169/3          0.006
                                        169/2/1         0.011
                                        169/2/2         0.009
                                          170           0.010
                                         83/4           0.009
                                          81            0.001
                                          30           0.274

योग निजी भूमि

खण्डवा

ग्राम

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

0.023

320/1

321

0.015

-मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26,

315

0.002

0.020

311/2

310

0.027

301

0.002

46

0.001 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8006

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

ग्राम

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.001

47

0.046

49

-मौजवाड़ी

माल,

प.ह.न.-26 ,

0.014

52/1

0.023

52/2

0.002

53

0.022

57/2

0.032

57/1

0.017

0.008

59

0.010

0.005

61

0.011

60

0.001

74

0.055

75

0.021

13/2

0.001

0.001

84

0.001

0.001

82

0.001

171

0.363

23

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

0.637 53 8007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5195

रा. प्र. क्र . 0073-अ-59-2022-23

प्ररुप-" घ "

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1815 / क / वा.-1/भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -सोनपुरा, प.ह.न.-25, तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

0.009

257

ग्राम -सोनपुरा, प.ह.न.-25,

0.002

0.005

256/3

0.002

256/1

0.001

250/1

0.001

250/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8008

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                           3             4              5
   1          2
                          ग्राम       215/1/1         0.009
खण्डवा      हरसूद
                                        214/          0.009
                       -सोनपुरा,
                                       216/2          0.001
                       प.ह.न.-25,
                                       217/2          0.004
                                       217/1          0.004
                                        218           0.010
                                                      0.002
                                       225/2
                                                      0.005
                                       220/6          0.001
                                       220/4          0.003
                                       220/3          0.004
                                       221/2          0.004
                                       221/3          0.003
                                                      0.002
                                        50/2          0.007
                                         58           0.004
                                       59// 2/ 1      0.001
                                       59/2/2         0.001
                                       59/2/3         0.002
                                        59/1          0.005
                                         60           0.006
                                        43            0.001
                                         38           0.002
                                         37           0.002
                                         36           0.002
                                         35           0.010
                                        30           0.124

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

238

ग्राम -सोनपुरा, प.ह.न.-25,

0.002

256/4

0.001

256/5

0.001

253

0.009

250/4

0.001

232 8009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

ग्राम

-सोनपुरा,

प.ह.न.-25,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.003

110/2

0.004

110/3

0.001

108

0.001

50/3

0.002

47

0.026

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 11

0.150

41 8010

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5198

रा . प्र. क्र . 0072-3-59-2022-23

प्ररुप-" घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1785/ क/वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - रेवापुर, प.ह.न.- 25, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम - रेवापुर, प.ह.न.-25,

0.005

318/1

0.008

0.008

317

0.001

0.015

188

0.018

194 8011

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.001

316/1

0.006

189

ग्राम -रेवापुर,

प.ह.न.-25

0.007

190

0.020

166/2

0.002

192/1

0.004

0.001

193

0.003

196/2

0.001

196/1

0.004

253/4

0.010

198/1

0.001

253/3

0.001

253/5

0.002

237/4

0.006

237/1

0.001

235/1

0.003

236/3

0.005

235/4

0.009

235/3

0.009

238

0.002

239/2

0.006

239/1

0.007

242

0.001

232

0.005

231

0.007

230

0.003

229/2

0.006

229/1

0.004

228

0.004

225

0.001

162/1

0.019

162/3

0.016

163/2

0.016

163/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8012

            तहसील      ग्राम / पटवारी    खसरा       उपयोग के अधिकार
जिला
                        हल्का क्रमांक    क्रमांक     के लिये अर्जित की
                                                      जाने वाली भूमि
                                                       (हेक्टेयर में)
                                           4               5
              2             3
  1
                                         164/1           0.007
                                                         0.009
                                         167/5
                                                         0.003
                                         167/4           0.001
                                         166/1           0.010
                                         166/3           0.001
                                          184            0.023
                                         318/2           0.008
                                         319/1           0.018
                                          83             0.007
                                          84             0.003
                                          82/4           0.004
                                          81/2           0.010
                                         80/2/2          0.007
                                         80/1/2          0.005
                                          79/2           0.006
                                          79/1           0.005
                                          86/2           0.003
                                                         0.001
                                          86/3
                                                         0.005
                                          86/4           0.002
                                           87            0.004
                                          88/4           0.004
                                         103/4           0.001
                                         103/3           0.003
                                          103/2          0.002
                                          297/1          0.010
                                         297/2/2         0.012
                                         297/2/1         0.003
                                          297/6          0.012
                                           65           0.437

योग निजी भूमि

खण्डवा

ग्राम -रेवापुर,

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

प.ह.न.-25

0.001

197

0.001

211 8013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.001

183

0.001

ग्राम -रेवापुर,

प.ह.न.-25

165

0.001

0.006

297/8

0.001

294/2

0.010

280

0.006

274

0.001

278/2

0.002

283

0.031

10

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

0.468

75 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8014

प. क्र. क- वा-1 -भू-अर्जन-2023-5201

रा. प्र . क्र. 0069-अ-59-2022-23

प्ररुप-" घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1788/क/ वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बरुड़ माल , प.ह.न.-39, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम -बरुड़ माल,

0.003

522/3

प.ह.न.-39,

0.007

522/2/1

0.005

522/1

0.002

521/2

0.001

518/4/2

A 8015

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

1

2

3

खण्डवा                 ग्राम -बरुड़     518/3          0.001
             हरसूद
                          माल,         518/1/2         0.006
                       प.ह.न.-39 ,     518/2/1/2       0.001
                                                       0.009
                                         519
                                                       0.008
                                                       0.003
                                       513/2/1
                                                       0.001
                                       513/2/2         0.007
                                        174/3          0.007
                                        174/2          0.002
                                         73/1          0.005
                                        155/1          0.003
                                        153/1          0.010
                                        153/3          0.002
                                        150/1          0.003
                                        150/2          0.003
                                        148/1          0.002
                                        148/2          0.003
                                        147/2          0.004
                                        146/2          0.004
                                                       0.005
                                        120/2
                                                       0.002
                                        145/1          0.004
                                        145/2          0.004
                                        141/3          0.005
                                        141/2          0.005
                                        141/1          0.004
                                        140/2          0.004
                                        140/1          0.003
                                        138            0.004
                                       137/8/2         0.004
                                         121           0.003
                                         122           0.001
                                        120/1          0.007
                                        119/1          0.002

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8016

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.002

119/2

0.002

119/3

0.002

118/2/1

0.002

0.002

118/1/2

0.006

117/2

0.004

117/1

0.002

116/4

0.181

46

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

ग्राम - बरुड़
   माल,
                  523           0.001
प.ह.न.-39 ,
                  181           0.009
                  184           0.013
                  182           0.011
                                0.008
                  180           0.022
                                0.006
                  179           0.005
                  178           0.005
                  177           0.004
                                0.001
                  175
                                0.002
                  276           0.002
                  169           0.001
                  164           0.001
                 166/1          0.006
                 166/3          0.013
                 166/2          0.003
                                0.003
                  158
                                0.001
                  73/9          0.004
                 73/12          0.012
                   96           0.001
                 174/4          0.008
                  170           0.001
                 165/2          0.011

8017

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.010

163/3

खण्डवा

हरसूद

0.010

159/3

0.001

159/2

ग्राम -बरुड़

माल,

प.ह.न.-39

159/1         0.010
 71            0.005
 74/8          0.005
 74/7          0.007
 74/6          0.004
 74/5          0.003
 74/4          0.009
 74/3          0.005
 75/2          0.004
  77           0.001
 68            0.020
               0.015
  67
               0.005
  60           0.002
  55           0.009
 54/1          0.003
 54/2          0.003
 54/3          0.004
  57           0.006
  36           0.001
 37/3          0.021
 37/2          0.003
 38/3          0.009
 34/1          0.011
  32           0.002
 31/4          0.006
 31/5          0.001
 31/2          0.007
 29/1          0.012
 26/1          0.006
 25/1           0.005
  14           0.001
  8/2          0.002
  8/4          0.002
  8/3           0.005
 11/5           0.006
                   Pin

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8018

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

ग्राम -बरुड़ माल,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.002

11/2

0.001

11/4

0.002

3

प.ह.न.-39

0.010

1/2

0.001

136

0.411 65

योग शासकीय भूमि

0.592

111

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प. क्र. क-वा- 1 - भू-अर्जन-2023-5204

रा. प्र. क्र. 0071 -अ- 59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1794 /क /वा.-1 / भू-अर्जन/ 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बैलवाड़ी, प.ह.न.-24, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

2

1

ग्राम

खण्डवा

हरसूद

4 5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.005

168

-बैलवाड़ी, प.ह.न.-24,

0.002

167/2/2

0.006

167/8

0.002

167/7

0.002

167/3 8020

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

   1           2            3
खण्डवा       हरसूद        ग्राम
                        -बैलवाड़ी,
                        प.ह.न.-24,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4              5
167/4          0.009
166/3          0.007
166/4          0.008
165/1          0.003
165/4          0.005
165/2          0.004
164/4          0.005
164/7          0.004
 163           0.016
 35/3          0.005
               0.003
 35/2
               0.001
 35/1          0.001
 34/2          0.002
37/1/1         0.006
37/1/2         0.001
 37/2          0.003
  38           0.006
  25           0.002
 26            0.009
  13           0.007
  14           0.008
 12/2          0.005
 12/1          0.002
 9/1           0.005
  11           0.007

0.151

योग निजी भूमि

30 8021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

178

ग्राम -बैलवाड़ी, प.ह.न.- 24,

0.005

167/5

0.001

24

0.001

10

0.001

8

0.002 1

0.011 06

योग शासकीय भूमि

0.162 36

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1 8022

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

प. क्र. क- वा - 1 - भू-अर्जन- 2023-5207

रा. प्र. क्र . 0102-अ-59-2022-23

प्ररुप-"घ"

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1797 / क/वा.- 1 / भू-अर्जन / 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बहेड़ी, प.ह.न.-20 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम - बहेड़ी, प.ह.न.-20,

0.019

3

0.004

0.017

4

0.004

0.020

6

0.003 8023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

   1            2              3
खण्डवा        हरसूद      ग्राम - बहेड़ी,
                          प.ह.न.-20 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4              5
               0.008
 7/3
               0.004
               0.007
 7/2
               0.001
               0.009
 7/1
               0.002
 9/1           0.004
 8/3           0.002
 8/2           0.002
 8/1           0.003
 10/2          0.003
 10/3          0.004
               0.003
 11/2          0.003
 12/1          0.003
 12/2          0.002
 15/2          0.004
 16/2          0.006
17/1/2         0.002
 17/2          0.006
 17/3          0.002
 17/4          0.001
 28/1          0.009
               0.001
 28/3
               0.007
 28/2          0.010
 23            0.007
 75/3          0.003
 75/2          0.003
 76/4          0.010
 76/1          0.011
76/2/1         0.003
76/2/2         0.002
 77/1          0.010

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8024

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

              2            3             4               5
  1
खण्डवा      हरसूद     ग्राम -बहेड़ी,    77/2           0.009
                       प.ह.न.-20 ,      137/1          0.003
                                        136/1          0.021
                                        135/2          0.008
                                        135/1          0.012
                                        129/4          0.011
                                        131/5          0.013
                                                       0.002
                                        125/3
                                                       0.003
                                        122/2          0.010
                                        122/3          0.010
                                        121/1          0.023
                                         116           0.007
                                        115/2          0.003
                                        114/2          0.006
                                        113/2          0.007
                                       173/1/2         0.001
                                        173/4          0.005
                                                       0.001
                                        173/2
                                                       0.009
                                        174/3          0.003
                                        173/3          0.004
                                        174/2          0.012
                                        177/1          0.010
                                        177/2          0.005
                                        178/2          0.005
                                        178/1          0.004
                                        176/1          0.004
                                        181/1          0.008
                                                       0.001
                                        181/2
                                                       0.007
                                        183/3          0.004
                                         62           0.455

योग निजी भूमि

भाग 1 ]

8025

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम -बहेड़ी, प.ह.न.-20,

0.011

1

27

0.001

22

0.001

0.001

139

0.001

126

0.001

180

0.001

182

07

0.017

योग शासकीय भूमि

0.472

69

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8026

प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5210

रा. प्र. क्र . 0097-अ-59-2022-23

प्ररुप-"घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन; केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1800 / क/ वा.-1 / भू-अर्जन/ 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -मुगल रैय्यत, प.ह.न. -22, तहसील -हरसूद , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -मुगल रैय्यत,

0.028

प.ह.न.-22,

0.020

81/9

0.013

0.053

81/3

0.021

0.055

81/4 8027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

               2            3
   1
खण्डवा       हरसूद     ग्राम -मुगल
                          रैय्यत,
                        प.ह.न.-22,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4              5
               0.010
 82/1
               0.029
161/3          0.084
161/1          0.034
237/1          0.021
 157           0.012
240/1          0.037
240/3          0.012
               0.004
 81/1
               0.014
 83/1          0.014
 83/2          0.024
131/1          0.069
 132/1         0.027
 132/2         0.035
 155/5         0.013
 155/8         0.020
 154/6         0.068
               0.003
 154/8
               0.025
154/9          0.028
154/10         0.011
 81/2          0.024
 119/1         0.027
 120/1         0.003
 66/1          0.001
 106/1         0.023
 64/4          0.007
  63           0.016
 56/1          0.004
               0.006
 59/1
               0.010
               0.003
 58/1          0.005
               0.003
 58/2          0.005
  33           0.921

योग निजी भूमि

[ भाग 1 8028

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

//

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

शासकीय भूमि का विवरण:-

उपयोग हेतु प्रस्तावित

खण्डवा

हरसूद

0.003

0.003

168

ग्राम -मुगल रैय्यत, प.ह.न.-22 ,

0.002

0.005

158

0.006

0.008

240/4

0.003

240/2

0.003

241

0.016

81/7

0.019

81/8

0.036

82/7

0.003

151

82/4

0.022

0.020

82/5

0.013

89

0.026

90

0.003

95

0.033

97

0.012

0.025

98/3

0.007

0.015

96

0.009

119/2

0.041

118

0.013

98/2

0.014

101

0.001

104

0.010

103

0.015

66/2

0.001

65

0.002

56/3

0.002

56/2

0.001

57

0.007

59/2

0.002

59/3

0.001

60

0.402

31

योग शासकीय भूमि

1.323

64

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प. क्र. क- वा- 1- भू- अर्जन- 2023-5213

रा. प्र. क्र . 0104-अ-59-2022-23

प्ररुप- "घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1806 / क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -कड़ोली, प.ह.न. - 19, तहसील -हरसूद , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,

0.006

27/1

0.027

26/1

0.019

25/5

0.005

25/6

0.005

25/4 8030

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.003

25/2

0.019

24/2

0.012

23/1/2

0.003

0.004

22/3

0.012

0.001

22/1

0.016

0.013

23/1/1

0.001

23/4

0.003

19/5

0.007

18/3

0.010

18/2

0.021

19/4

0.017

17/4

0.026

78/3

0.020

78/4

0.050

82/1

0.012

80/1

0.011

82/2

0.017

81/3

0.007

199/2

0.014

199/3

0.025

200

0.002

177/3

0.019

177/1/1/1

0.006

177/1/2

0.009

177/1/1/2

0.013

176/4

0.017

176/1

0.011

170/4

0.003

122/3

0.010

121/2

0.009

120/7

0.014

123/1

Ai 8031

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                        3             4              5
1           2
                                     124/3         0.013
                                    115/4          0.014
                                    115/7          0.007
                                     113           0.007
                                     112/3         0.020
                                    111/3          0.012
                                    170/3          0.001
                                     273/1         0.006
                                     272           0.018
                                     271           0.005
                                                   0.007
                                    287/3/2
                                                   0.011
                                     273/2         0.001
                                     264/3         0.021
                                     264/4         0.004
                                                   0.009
                                    266/1/2        0.009
                                                   0.009
                                     265/1         0.040
                                     265/5         0.004
                                     290/1         0.026
                                     290/2         0.022
                                     292           0.022
                                      300          0.015
                                     301/1         0.008
                                     301/2         0.004
                                    266/1/1        0.004
                                     265/2         0.016
                                     265/3         0.004
                                      268          0.044
                                     287/2         0.034
                                     285/2         0.012
                                     285/3         0.001
                                     17/2          0.009
                                     267/1         0.002
                                      69           0.940

योग निजी भूमि

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8032

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,

0.002 27/3

0.001

21

0.001

0.002 20

0.001 43

0.001 171/1

0.002

286

0.001

0.001 259

0.002 260

0.002 291

0.001 299

0.017 10

योग शासकीय भूमि

0.957 79

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8033

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5216

रा. प्र. क्र . 0101 -अ-59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1809/क /वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

ग्राम

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.055

181/1

-दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21,

0.060

181/2

0.043

177/1

0.052

175/4

0.035

120/1/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8034

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

                2              3
   1
                             ग्राम
खण्डवा        हरसूद
                          -दगड़खेड़ी,
                           प.ह.न.-21 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   4              5
120/1/3         0.030
  121           0.046
 123/1          0.026
 123/4          0.025
 128/1          0.032
 86/4           0.051
                0.021
 31/1           0.010
                0.014
 25/1           0.015
 24/2           0.001
 22/1           0.006
  32            0.033
  35/1          0.004
  35/2          0.017
  35/3          0.017
 35/12          0.014
  35/4          0.011
 36/2/3         0.006
 36/2/4         0.014
 43/1           0.009
  41/1          0.010
  40/1          0.010
 351/1          0.010
  352           0.043
 345/1          0.011
 360/5          0.001
 360/4          0.017
 369/2          0.029
 369/1          0.009
 363/1          0.005
                0.051
  368
                0.025
 366/2          0.020
  385/1         0.020

8035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

3 1

ग्राम खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

394/2

0.011

0.017

393/4

-दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21 , 393/2

0.004

0.007

392/5

392/4

0.008

0.005

392/1

0.002

390

0.011

403

401

0.014

402

0.002

391

0.001

0.048

202/1

1.038

49

योग निजी भूमि

ग्राम खण्डवा

हरसूद

-दगड़खेड़ी,

प.ह.न.-21,,

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

 236           0.014
210/4          0.003
211/1          0.053
210/2          0.002
210/3          0.015
 209          0.048
206/1         0.013
192/2         0.003
 194          0.011
 183          0.003
 176          0.006
128/2         0.030
 129          0.011
 98           0.003
86/3          0.006
 86/2         0.040
 64           0.006
25/3          0.005
24/3          0.016
              0.010
 21           0.025
  1           0.003

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8036

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

3 1

खण्डवा

ग्राम

हरसूद

-दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21 ,

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

34

0.002

0.009

35/11

0.003

345/4

0.005

345/5

0.004

346

0.002

355

0.048

385/4

0.004

0.001

396

0.001

0.003

395

0.408

31

1.446

79 8037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प. क्र. क - वा - 1 - भू-अर्जन- 2023-5219

रा. प्र. क्र . 0100-अ-59-2022-23

प्ररुप- "घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1812 / क /वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद , दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -धनोरा , प.ह.न.-19 , तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम -धनोरा , प.ह.न.-19,

0.012

26

0.012

28/3

0.009

28/2

0.002

31/3

0.021

31/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8038

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                                         4             5
   1          2            3
                     ग्राम -धनोरा,     119/3         0.002
खण्डवा      हरसूद
                                       119/1         0.014
                       प.ह.न.-19,
                                       120/1         0.010
                                        129          0.005
                                       249/1         0.025
                                       249/2         0.010
                                      248/1/1        0.029
                                      248/1/2        0.015
                                       246/1         0.002
                                       246/7         0.017
                                       246/5         0.012
                                       246/2         0.011
                                       246/3          0.009
                                       246/6         0.017
                                       246/4         0.010
                                       221/4         0.013
                                       221/3          0.016
                                       221/2          0.003
                                        196           0.016
                                       183/4          0.018
                                       183/3         0.014
                                        26           0.324

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि काविवरण :-

ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19,

0.004

14/2

0.027

12/1

0.002

16/2

0.001

1/3

0.014

252

0.016

119/2

0.002

0.004

245

0.003

222

0.010

220

0.020

223 8039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.001

224

0.002

235

0.014

236

0.006

234

0.046

233

0.005

232

0.007

231

0.003

197

0.005

195

0.005

194

0.004

186

0.011

185

0.002

184

0.214

23

योग शासकीय भूमि

0.538

49

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8040

प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5222

रा. प्र. क्र. 0099-अ-59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईमलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1854 / क/वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - पिपलानी, प.ह.न.-18, तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम -पिपलानी,

0.003

239/1

प.ह.न.-18,

0.004

233/3

0.004

0.003

228/3/2

0.002

0.005

228/1/4

0.002

Pin 8041

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

              2            3            4              5
   1
                          ग्राम       228/1/2        0.005
खण्डवा      हरसूद
                      -पिपलानी,        226/3         0.006
                                      228/1/3        0.006
                       प.ह.न.-18,
                                      228/1/5        0.002
                                      228/1/1        0.005
                                        208          0.008
                                       210           0.009
                                        205          0.013
                                       204/2         0.009
                                       203/1         0.001
                                       203/2         0.005
                                                     0.003
                                       202
                                                     0.003
                                       201/2         0.003
                                       201/4         0.001
                                       19/1          0.004
                                       20/2          0.008
                                       20/5          0.001
                                        31           0.008
                                        42           0.005
                                       25/1          0.005
                                        28           0.009
                                      43/2/2         0.001
                                                     0.005
                                       457/1
                                                     0.001
                                       455           0.002
                                                     0.002
                                       456
                                                     0.006
                                       253/3         0.003
                                       254           0.003
                                       255/1         0.002
                                       256/2         0.005
                                       256/1         0.003
                                        34          0.175

योग निजी भूमि

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8042

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.026

12/1

ग्राम -पिपलानी, प.ह.न.-18,

0.003

236

0.001

235

0.001

232

0.001

227

0.001

220

0.001

36

0.001

454

0.002

255/2

0.001

259

0.002

281

0.003

280

0.003

277

0.006

298

0.001

299

0.003

359

0.001

400

0.003

368

0.001

366

0.001

367

0.012

382/2

0.074

21

योग शासकीय भूमि

0.249

55

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प. क्र. क-वा- 1 - भू-अर्जन- 2023-5225.

रा. प्र. क्र . 0098-अ-59-2022-23

प्ररुप- "घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन; केंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1818 / क /वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

विवरण :- उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का

ग्राम -चिच रैय्यत,

0.003

3/1

प.ह.न.-20,

0.051

15/3

0.005

44/1

0.011

48/1

0.009

78/3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8044

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

               2            3
   1
खण्डवा       हरसूद     ग्राम -चिच
                          रैय्यत,
                        प.ह.न.-20 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

 78/1           0.008
 78/2           0.010
 77/1           0.021
 85/10          0.003
 85/7           0.039
 141/1          0.019
 163/6          0.015
 230/2          0.020
 162/8          0.001
162/6/2         0.001
204/4/1         0.011
 224/1          0.023
 228/5          0.013
                0.013
                0.003
 228/1
                0.003
                0.008
                0.020
 228/2          0.011
                0.006
                0.009
 229/1
                0.005
 226/3          0.006
 229/2          0.007
 229/3          0.009
 236/1          0.010
 236/2          0.005
 236/3          0.008
 236/4          0.001
242/2/1         0.004
                0.004
 242/3          0.009
 242/4          0.006
 242/5          0.006
 230/3          0.017
 230/1          0.013

8045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.001

233/5

0.032

233/3

0.014

234/1

ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20 ,

0.005

158/8

0.036

158/7

0.002

158/6

0.002

0.006

158/10

0.006

0.014

158/4

0.023

158/2

0.015

154/2

0.004

154/1

0.606

46

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

ग्राम -चिच
  रैय्यत,
                   1           0.007
प.ह.न.- 20 ,
                   2           0.067
                  28           0.002
                 36/2          0.064
                  46           0.013
                  47           0.017
                 44/2           0.017
                 48/2           0.013
                  83            0.001
                 85/6           0.039
                  98            0.002
                 99/2          0.019
                 99/1           0.020
                  100           0.004
                  74            0.002
                  3/2           0.044
                 133/1          0.004
                 141/7          0.003
                 143/1          0.002
                  146           0.012
                 147/2          0.020
                                   Aim

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8046

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.004

136/2

0.032

163/2

0.002

195/1

0.001

207/2

0.010

224/2

0.010

223/2

0.006

222

0.017

221/2

0.002

243

0.005

0.003

225/2

0.002

225/1

0.006

228/4

0.002

243

0.002

195/2

0.002

153

0.001

0.479 36

योग शासकीय भूमि

1.085 82

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प. क्र. क-वा- 1-भू-अर्जन- 2023-5228

रा. प्र. क्र. 0105-अ-59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1821 / क /वा.-1/भू-अर्जन / 2023 , हरसूद , दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - दमदमा, प.ह.न.-30 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30,

0.030

67

0.014

68

0.016

0.004

124

0.002 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8048

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

  1           2            3
खण्डवा      हरसूद     ग्राम- दमदमा,
                       प.ह.नं.- 30,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   4             5
                0.002
 120/1
               0.004
  165          0.011
  164          0.003
 163/3          0.001
  162           0.006
 173/3          0.009
 173/1         0.004
 174/1          0.020
 175/1          0.015
 157/3          0.001
175/2/1         0.003
  156          0.013
 153/1          0.007
  152          0.004
 151/2         0.024
 151/1          0.006
  280           0.012
  150          0.013
 281/1          0.001
 283/1          0.008
 283/2          0.011
 284/2          0.001
                0.008
  292
                0.009
 293/2          0.008
 294/5          0.009
 120/2          0.005
 119/1          0.006
 119/2         0.004
 161/6          0.001
 159/5          0.003
 159/1          0.010
 158/1          0.001
 158/3          0.007

8049

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.010

158/4

0.015

136

ग्राम- दमदमा,

प.ह.नं.- 30

0.009

139

0.350

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

39

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30,

0.001

60

0.002

70

0.001

127

0.001

0.001

173/2

0.013

155

0.002

148

0.004

282

0.002

285

0.004

291

0.001

131

0.032

योग शासकीय भूमि 10

0.382 49

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8050

प. क्र. क -वा- 1 - भू-अर्जन- 2023-5231

रा. प्र . क्र. 0092-3-59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1824 / क/ वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - निशानिया, प.ह.न.-36, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.006

15/1

ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36,

0.004

310/1

0.001

311/1

0.008

311/2

0.008

324/3 8051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.006

324/1/2

खण्डवा

हरसूद

0.004

323

0.019

321/1

ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36,

0.026

318

0.007

345

0.014

0.014

344/2

0.011

343

0.003

342

0.008

0.007

355/4

0.011

355/3

0.001

355/2

0.006

370/2/1

0.006

370/3

0.015

368/2

0.006

423/1

0.191

20

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

326

ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36,

0.001

377

0.010

395

0.012

03

योग शासकीय भूमि

0.203

23

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8052

प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5234

रा. प्र. क्र. 0091-अ-59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1827 /क/ वा.-1 /भू-अर्जन/ 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -रामजीपुरा , प.ह.न.-31 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.003

23

ग्राम-

रामजीपुरा,

प.ह.नं.- 31

0.006

24

0.008

26

0.010

47/1

0.005

221 8053

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.004

222

खण्डवा

हरसूद

0.002

ग्राम- रामजीपुरा ,

प.ह.नं.- 31

224/1

0.006

224/2

0.002

226

0.010

229

0.008

233

0.004

232/2

0.010

9/1

0.010

10/3

0.006

10/1

0.005

0.003

13/1/1

0.001

13/1/2

0.006

13/5

0.003

13/2/1

0.001

13/2/2

0.008

13/7

0.002

13/6

0.004

8/2

0.006

198

0.003

193

0.017

192/1

0.005

220/1

0.007

395

0.165

28

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

ग्राम- रामजीपुरा ,

प.ह.नं.- 31

109/2          0.004
 225           0.002
228            0.001
230            0.001
 3             0.001
401            0.004
 06            0.013

योग शासकीय भूमि

0.178

34

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8054

प. क्र. क-वा- 1 - भू-अर्जन-2023-5237

रा. प्र. क्र . 0093-3-59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1830 / क /वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - बम्हदड़ माल , प.ह.न. -27, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम- बम्हदड़ माल,

0.100

35/4

प.ह.नं.- 27

0.065

59/1/1

0.032

66

0.053

64/4

0.008

134/5 8055

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.007

134/4

खण्डवा

हरसूद

136/2

0.040

0.045

179/4

ग्राम- बम्हदड़

माल,

प.ह.नं.- 27

 179/3         0.057
174/1/2        0.018
174/1/1        0.011
 174/2         0.032
  175          0.076
  168          0.009
 167/2         0.029
 167/1         0.017
166/1/1        0.031
 166/2         0.008
 237           0.036
  19          0.674

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम- बम्हदड़ माल,

0.003

34

प.ह.नं.- 27

0.020

122

योग शासकीय भूमि

02

0.023

0.697

21

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8056

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

प. क्र. क - वा - 1 - भू- अर्जन- 2023-5240

रा. प्र. क्र . 0090-1-59-2022-23

प्ररुप-" घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1836 /क /वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -डोटखेड़ा, प.ह.न.- 38 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.007

ग्राम-

डोटखेड़ा,

प.ह.नं.- 38

1

0.004

0.004

2/1/1/2

0.005

2/1/2/3

0.003

191/3 8057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.006

203/2

ग्राम-

डोटखेड़ा,

प.ह.नं.- 38

0.006

203/3

06

0.035

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.018

15

ग्राम-

डोटखेड़ा,

प.ह.नं.- 38

0.025

191/1

0.018

0.061 02

योग शासकीय भूमि

0.096 08

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8058

प. क्र. क -वा- 1 - भू-अर्जन- 2023-5243

रा. प्र. क्र . 0082-3-59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1839 /क/ वा.-1 /भू-अर्जन / 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी. सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - बोरीसराय , प.ह.न.-32, तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

0.019

15/1

ग्राम- बोरीसराय, प.ह.नं.- 32,

0.013

3/1

0.009

7/4/2

0.007

7/5

0.013

6 8059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                           3             4              5
   1          2
                                         5/2          0.002
खण्डवा      हरसूद        ग्राम-
                                        410           0.016
                       बोरीसराय,
                                        28/1          0.003
                       प.ह.नं.- 32,
                                                      0.012
                                        28/2
                                                      0.006
                                        29/2          0.023
                                        263/2         0.006
                                        263/2         0.006
                                        264/1         0.002
                                       264/2          0.002
                                        265/1         0.005
                                        265/2         0.001
                                                      0.001
                                        272/1
                                                      0.008
                                        275/3         0.007
                                        175/2          0.001
                                        287           0.001
                                        286           0.001
                                        284           0.008
                                        282/1          0.006
                                        57/4           0.008
                                        52/2          0.001
                                         56            0.001
                                        52/1           0.010
                                        53/2           0.001
                                        53/3           0.014
                                         49            0.007
                                        41/1           0.002
                                        41/2           0.005
                                         42            0.005
                                       46/4/1          0.009
                                        128/1          0.002
                                         205           0.010
                                        204/2          0.002
                                                       0.003
                                        204/1
                                                       0.008
                                        196/1          0.009
                                        196/2          0.012
                                        181/2          0.008

[ भाग 1 8060

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.008

178

खण्डवा

हरसूद

0.007

177/2

0.002

176

ग्राम-

बोरीसराय,

प.ह.नं.- 32

0.002

175/1

0.001

175/2

0.001

174/2

0.002

174/1

0.003

173/5

0.004

173/1

0.017

57/1

0.019

59/1

0.014

60/1

0.001

60/2

0.014

67/4

0.001

74/3

0.009

74/2

0.002

70/2

0.006

0.013

69/1

0.014

0.021

69/2

0.003

69/3

0.023

85/3

0.001

85/1

0.014

98/1

0.011

97/1

0.003

97/2

0.005

96/1

0.007

96/3

0.006

96/2

0.002

0.005

95

0.002

0.005

94

0.006

112

0.005

67/6

0.008

67/3

0.007

67/5

0.004

68 8061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.004

65/2

0.006

65/1

0.006

89/1

ग्राम- बोरीसराय, प.ह.नं.- 32

0.012

89/2

0.005

96/2

0.005

0.005

108

0.008

109

0.019

116/1

0.012

116/3

0.006

116/2

0.661

87

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

शासकीय भूमि का विवरण :-

उपयोग हेतु प्रस्तावित

0.002

16

0.001

2

ग्राम- बोरीसराय, प.ह.नं.- 32,

0.001

4

0.002

27

0.001

266

0.001

279

0.007

45

0.012

44

0.001

54

0.001

101

0.001

202

0.002

201

0.001

200

0.001

58

0.001

83

0.001

90

0.001

101

0.001

115

0.038 18

योग शासकीय भूमि

0.699 105

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8062

प. क्र. क -वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5246

रा. प्र. क्र . 0089-31-59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1845 / क /वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -तोरन्या रै. , प.ह.न.- 34 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची :

उपयोग के अधिकार तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- तोरन्या रै,

0.002

27/3

प.ह.नं.- 34

0.002

27/1

0.006

26/3

0.007

26/2

0.001

26/1 8063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.007

25/1

खण्डवा

हरसूद

0.004

25/3

0.003

22/1

ग्राम- तोरन्या

रै.,

प.ह.नं.- 34

0.003

0.010

24/2

0.011

20/2

0.011

20/1

0.033

56

0.005

227/5

0.004

230/1

0.009

230/2

229

0.009

0.004

228/2

228/4

0.001

0.008

228/1

0.002

233/1

0.006

219/2

0.001

236/1

0.008

235/2

0.008

235/1

0.003

235/3

0.002

262/2

0.008

0.005

268/3

0.002

336/5

0.008

339/1

0.002

333/1

0.002

333/2

0.002

0.004

333/4

0.006

331

0.006

330

0.015

328/2

0.008

261

0.010

265/1

0.001

268/1

0.013

268/2

0.014

288/1

0.005

288/2

Prior 8064

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

खण्डवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.002

287/1/1

ग्राम- तोरन्या

हरसूद

रै. ,

0.009

287/1/2

0.008

286

प.ह.नं.- 34

0.012

315/1

0.010

312/5

0.005

359/2

0.011

337

0.009

332

0.003

338/4

0.003

338/1

0.004

338/2

0.005 338/3

0.362 54

योग निजी भूमि

ग्राम- तोरन्या

खण्डवा

हरसूद

रै. , उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.004 1

प.ह.नं.- 34

                                  50          0.001
                                  52          0.005
                                  57          0.001
                                 234          0.001
                                 256          0.001
                                 263          0.001
                                 276          0.001
                                 314          0.001
                                 316          0.001
                                 329          0.001
              योग शासकीय भूमि    11           0.018
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)      65          0.380

8065

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प. क्र . क - वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5249

रा. प्र. क्र . 0095-अ-59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1848 / क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - छिपीपुरा , प.ह.न.-33 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

विवरण :- उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का

0.023

197

ग्राम-

छिपीपुरा,

प.ह.नं.- 33

0.004

194

0.007

193/2/1

0.007

193/2/2

0.003

193/2/3

Din [ भाग 1 8066

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.004

193/1/2

खण्डवा

हरसूद

0.012

192/1/2

0.003

189/2

ग्राम-

छिपीपुरा ,

प.ह.नं.- 33

0.004

190/3

0.003

190/2

0.003

191/1

0.001

0.006

191/2

0.006

178/2

0.007

178/1

0.003

177/3

0.001

174

0.002

172/1

0.008

172/2

0.010

173/2

0.005

169/1

0.011

169/2

0.006

1

0.005

3/5/2

0.001

3/6/1

0.145

24

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.005

196

ग्राम-

छिपीपुरा,

प.ह.नं.- 33

0.001

195

0.001

175

0.001

2

0.001

135

0.009

05

योग शासकीय भूमि

0.154

29

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प. क्र. क-वा- 1 - भू-अर्जन- 2023-5252

रा. प्र. क्र . 0096-अ-59-2022-23

प्ररुप- " घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1851 / क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2023, हरसूद , दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - शाहपुरा माल , प.ह.न.-27, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- शाहपुरा माल,

0.027

8

प.ह.नं.- 27

0.017

9/3

0.016

22/1

0.022

172

0.003

171/4 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8068

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.032

173/1

0.008

0.009

173/2

ग्राम- शाहपुरा

माल,

प.ह.नं.- 27

 182/1         0.010
               0.002
 174/2         0.008
 174/1         0.022
 175/2         0.020
 175/3         0.015
 175/1         0.027
 162/2         0.002
 162/1         0.014
 159/1         0.031
  138          0.082
 270           0.008
 135/1         0.023
 135/2         0.007
 288/1         0.010
288/2/2        0.041
 295/1         0.033
295/10         0.003
 295/2         0.003
  291           0.020
 292/1         0.006
 292/3          0.031
 292/4          0.026
  185           0.008
 187/1          0.012
 188/2          0.010
 188/1          0.010
  223           0.011
  224           0.005
 187/6          0.001
  63/4          0.002
  63/3          0.010
                 A

8069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

0.007

63/5

हरसूद

63/6

0.009

0.001

61/3

ग्राम- शाहपुरा

माल ,

प.ह.नं.- 27

 61/6          0.019
 61/5          0.008
 61/2          0.001
 58/2          0.010
 58/1          0.011
 52/3          0.004
 52/2          0.004
52/1/1         0.004
52/1/2         0.013
52/1/3         0.003
171/2          0.008
171/1          0.007
 166           0.044
155/1          0.009
 74/4          0.009
 74/3          0.005
  75           0.010
 78/1          0.024
 78/4          0.009
78/3/1         0.008
78/3/2         0.002
 103           0.003
 98            0.001
 104           0.006
 99            0.004
 105           0.001
 100           0.006
101/3          0.006
101/4          0.014

योग निजी भूमि

0.917

71 8070

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0,026

12/1

ग्राम- शाहपुरा

माल,

प.ह.नं.- 27

0.009

                                   21           0.002
                                   20           0.017
                                   18           0.002
                                   17           0.015
                                  13/2          0.003
                                  13/1          0.030
                                   13/1         0.029
                                   13/1         0.046
                                  13/1          0.016
                                   163          0.002
                                   160          0.003
                                  269           0.002
                                   137          0.004
                                   271          0.005
                                   287          0.010
                                  293           0.002
                                   190          0.001
                                   184          0.001
                                   72           0.001
                                   86           0.001
                                   169          0.001
                                   167          0.007
                                   165          0.001
                                   154          0.001
                                   110          0.002
                                   111          0.033
                                   106          0.005
              योग शासकीय भूमि      29           0.277
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)      100           1.194

8071

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प. क्र. क-वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5255

रा. प्र. क्र . 0084-अ-59-2022-23

प्ररुप- "घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1854 / क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - रामपुरी रै. , प.ह.न.-35, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

विवरण:- उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का

ग्राम- रामपुरी रै. ,

0.015

348/3

प.ह.नं.- 35,

0.014

356/1

0.011

356/2

0.001

356/3

0.006

365/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8072

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

                2             3
   1
खण्डवा        हरसूद     ग्राम- रामपुरी
                              रै. ,
                         प.ह.नं.- 35,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4               5
 366/7         0.006
 355           0.004
                0.009
                0.003
 354/1
                0.002
                0.002
 354/2          0.009
                0.021
 354/3          0.004
                0.017
 367/2          0.003
 367/1          0.008
371/1/2         0.004
 371/2          0.003
  370           0.007
 372/1          0.004
373/2/1         0.002
 373/1          0.002
 374/2          0.003
 374/3          0.001
 375/2          0.003
 143/2          0.006
 374/1          0.001
 375/1          0.002
 329/5          0.004
 329/4          0.003
 329/3          0.003
329/2/1         0.001
 376/2          0.002
                0.002
 376/1
                0.001
  377           0.004
 326/1          0.003
 378/1          0.001
                0.004
 385/5
                0.004
 385/4          0.009
  386           0.005
 342/3          0.006

8073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

  1
खण्डवा                                  342/1          0.004
             हरसूद    ग्राम- रामपुरी
                                         343           0.009
                           रै..
                                       342/2/1         0.003
                      प.ह.नं.- 35,
                                       342/2/2         0.003
                                      341/4/1/1        0.003
                                       151/2/1         0.007
                                        150/1          0.005
                                        145/2          0.006
                                        145/3          0.010
                                        143/1          0.003
                                        159/2          0.003
                                        159/1          0.001
                                         160           0.007
                                                       0.005
                                         161
                                                       0.007
                                        162/2          0.003
                                        162/1          0.003
                                        166/2          0.006
                                         167           0.009
                                       261/1/1         0.001
                                        260/1          0.014
                                        233            0.005
                                        234/3          0.001
                                                       0.003
                                        234/1
                                                       0.001
                                        236/1          0.002
                                        236/2          0.005
                                        239            0.011
                                         63           0.365

योग निजी भूमि

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि हरसूद

का विवरण :-

349

0.001

ग्राम- रामपुरी रै., प.ह.नं.- 35,

0.020

346

0.002

352

0.001

362

0.030

0.029

357 8074

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

तहसील

जिला

खसरा

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.001

395

ग्राम- रामपुरी

रै. ,

0.008

353

0.001

258

प.ह.नं.- 35

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

0.003

238

0.096

09

0.461

72 8075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प. क्र. क -वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5258

रा. प्र . क्र. 0081 -अ-59-2022-23

प्ररुप- "घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1857 /क /वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद , दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -हथनौरा रैय्यत, प.ह.न.-22, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम- हथनौरा रैय्यत,

0.054

340/1

प.ह.नं.- 22,

0.015

311/1

0.047

312/1

0.030

312/2

0.035

278/1

AIST [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8076

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.005

278/2

खण्डवा

हरसूद

0.006

278/3

0.008

279/2

ग्राम- हथनौरा

रैय्यत,

प.ह.नं.- 22

 279/3          0.005
  287           0.016
  284           0.076
 283/1          0.015
  282/1         0.006
 282/2          0.047
 211/1/2        0.023
211/1/1/2       0.012
 216/3          0.058
                0.062
  216/4         0.012
  216/1         0.004
 216/10         0.016
  214/3         0.009
 219/2/1        0.003
 219/2/2        0.021
  57/1          0.033
  234           0.012
  232/3         0.065
  232/1         0.046
  232/2         0.031
   236          0.082
   30           0.854

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

ग्राम- हथनौरा रैय्यत,

0.014

151/1

प.ह.नं.- 22

0.012

151/2

0.030

339

0.016

340/2

0.009

338/1

0.006

326

0.060

330 8077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.008

331

0.023

309/2

0.039

309/3

ग्राम- हथनौरा

रैय्यत,

प.ह.नं.- 22

                                  314          0.112
                                  273          0.002
                                  280          0.004
                                  208          0.001
                                 216/6         0.003
                                 216/5         0.001
                                  217          0.021
                                 215/3         0.031
                                 219/5         0.013
                                  58/4         0.005
                                  57/2         0.073
                                  57/3         0.007
                                   3           0.001
                                  235          0.001
                                  233           0.001
              योग शासकीय भूमि     25           0.493
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)      55           1.347

[ भाग 1 8078

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

प. क्र. क - वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5261

रा. प्र. क्र . 0080-3-59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1860 / क/ वा.-1 / भू-अर्जन / 2023, हरसूद , दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -धारुखेड़ी, प.ह.न. -33 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम- धारुखेड़ी,

0.004

9/1

प.ह.नं.- 33

0.028

9/2

0.008

9/4

0.011

62

0.017 8079

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.023

5/3

खण्डवा

हरसूद

0.006

9/3

140/2

0.001

ग्राम-

धारुखेड़ी,

प.ह.नं.- 33

 140/6          0.008
 140/9          0.004
 140/7          0.002
 140/5          0.005
 140/8          0.005
 140/1          0.011
  139           0.031
 209/1          0.004
 137/2          0.002
 137/1          0.018
 163/3          0.010
 163/4          0.005
 163/2          0.004
 163/1          0.009
 162/5          0.016
 162/1          0.004
 162/3          0.006
 167/3          0.007
                0.017
                0.005
170/1/1
                0.007
                0.016
 169/2          0.021
 179/1          0.016
 179/3          0.018
179/2/1         0.012
179/2/2         0.011
179/2/3         0.011
197/1/2         0.012
                0.020
  181
                0.018
 183/1          0.003

8080

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023

[ भाग 1

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

खण्डवा

183/2

0.009 हरसूद

0.004

184

0.002

ग्राम-

धारुखेड़ी,

प.ह.नं.- 33

170/1/2

0.009

 170/2         0.004
  171          0.005
  176          0.011
 173/1         0.011
 169/1         0.022
 196/1         0.010
197/1/1        0.002
 206/3         0.012
 206/1         0.012
 209/2         0.003
209/3          0.003
 210/1         0.004
 211/1         0.004
423/3          0.016
425/1          0.006
431/3          0.012
425/2          0.010
432/1          0.017
420/1          0.001
 406           0.024
 360           0.008
408/1          0.001
403/2          0.001
               0.004
405/2          0.003
               0.005
405/1          0.009
404/2          0.004
 366           0.004
 365           0.003
327/2          0.009

8081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.001

363

खण्डवा

हरसूद

0.005

362

0.005

359/2

ग्राम-

धारुखेड़ी,

प.ह.नं.- 33

0.005

361

0.008

368/1

0.005

327/4

0.003

326/1

0.003

326/2

0.005

0.010

320/1

0.001

319/1

0.010

320/4

0.008

319/4

0.004

404/2

0.003

404/1

0.002

400/3

0.001

400/1

0.004

400/2

0.001

398/2

0.003

398/3

0.003

398/4

0.002

392

0.001

454/6

0.001

454/1

0.001

454/5

0.003

454/7

0.006

454/3

0.005

456

0.001

408/2

0.006

461/2

0.009

466

0.003

470/2

0.828

98

योग निजी भूमि

8082

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

12

ग्राम-

धारुखेड़ी,

प.ह.नं.- 33

                                  51           0.002
                                  160          0.002
                                 162/2         0.007
                                  166          0.001
                                  174          0.002
                                 193/1         0.001
                                  208          0.002
                                  212          0.001
                                 422/2         0.001
                                 357/1         0.001
                                  452          0.001
                                  465          0.001
              योग शासकीय भूमि     13          0.023
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)     111          0.851

भाग 1 ]

8083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

प. क्र. क- वा- 1 - भू-अर्जन- 2023-5264

रा. प्र. क्र. 0113- अ-59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1863 / क / वा.- 1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -छापाकुन्ड, प.ह.न.-30 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5 खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

301/5

0.009

ग्राम- छापाकुन्ड, प.ह.नं.- 30,

301/3

0.001

308/1/2

0.002

235/2

0.010

0.007

235/1

0.001 8084

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

2

3 1

खण्डवा

हरसूद

ग्राम- छापाकुन्ड, प.ह.नं.- 30, खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

233

0.009

232/2

0.008

0.001

0.005

232/1

0.002

229/1

0.005

0.005

229/2

0.001

0.002

228

0.007

107/1

108

0.006

0.001

114

0.004

166

0.003

165

0.005

167

0.003

168

योग निजी भूमि

ग्राम- खण्डवा

हरसूद

छापाकुन्ड,

प.ह.नं.- 30,

0.097

18

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

272

0.002

306

0.010

0.001

307

328

0.001

247

0.003

246

0.011

245

0.001

236

0.002

0.001

99

0.001

115

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

0.033

10

28

0.130 8085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

भाग 1 ]

प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5267

रा. प्र. क्र. 0114-अ-59-2022-23

प्ररुप-"घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1866 / क / वा.-1/ भू-अर्जन / 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बोथिया कलां, प.ह.न.- 29, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

1

खण्डवा

हरसूद

4 5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- बोथिया कलां,

0.006

2/3

प.ह.नं.- 29

0.005

7/3/2

0.003

7/3/1

0.004

7/2/1

0.005

5/3

Aim [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023

8086

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.001

5/2/2

0.005 5/1

ग्राम- बोथिया कलां,

0.001

3/3

प.ह.नं.- 29

0.001

5/2/1

0.031 09

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

का विवरण:- उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि

ग्राम- बोथिया

कलां,

प.ह.नं.- 29

योग शासकीय भूमि

0.031 09

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

पुरुषोत्तम कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 October 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-10-13.41.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-10-13.41.Ordinary.