वध्यप्रदेश शार
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 41 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2023- आश्विन 21 , शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2023
क्र. ई- 1-171-2023-5- एक. श्री जॉन किंग्सली ए. आर. , भाप्रसे (2004) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा संचालक ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 5-576 - आयएएस- लीव - 5- एक. डॉ. राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) एवं संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान ( अतिरिक्त प्रभार ) के दिनांक 18 से 29 सितम्बर 2023 तक, बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 16, 17 एवं 30 सितम्बर 2023 ) तथा (01 , 02 अक्टूबर 2023 ) के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) पर रहने के फलस्वरूप उक्त अवकाश अवधि में अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग का प्रभार श्री अशोक बर्णवाल , भाप्रसे (1991 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषिविकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का प्रभार श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे ( 1995 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) , को तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का प्रभार श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ सौंपा जाता है.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7914
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2023
क्र. ई- 5-560- आयएएस- लीव- 5- एक. - ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान , भाप्रसे ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग को दिनांक 25 से 28 सितम्बर 2023 तक वाशिंगटन ( यू. एस. ए. ) कीशासकीय विदेश यात्रा के अनुक्रम में दिनांक 20 से 22 सितम्बर 2023 तक तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, भाप्रसे ( 2006 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को तथा प्रवासी भारतीय विभाग का प्रभार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्नअपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेशशासन, लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे ( 1997 ) एवं डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, भाप्रसे ( 2006 ) , दिये गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2023
एफ- 1-3-2-0006-2023 - सूअप्र- एक- 9-663.- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय श्री विजय मनोहर तिवारी , मा. राज्य सूचना आयुक्त , सपत्नीक दिनांक 2 से 8 अप्रैल, 2023 तक भोपाल से जम्मूएवं श्रीनगर (जम्मूएवं कश्मीर ) जाने एवं आने हेतु कैलेण्डर वर्ष 2023 की एल. टी. सी. एवं दिनांक 4 एवं 6 अप्रैल , 2023 को दो दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 5 अप्रैल 2023 को एक दिवस के ऐच्छिक अवकाश के साथ उक्त अवधि की एल. टी. सी. के सह प्रयोज्य " 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण " का ( प्रथमबार ) लाभ दिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है.
भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2023
एफ-1-3-2-0007-2023- सूअप्र-एक-9-666.- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय श्री राहुल सिंह, मा. राज्य सूचना आयुक्त , सपत्नीक दिनांक 21 से 26 अप्रैल , 2023 तक भोपाल से गुरूद्वारा श्री गुरू डोंगमार साहिब , सिक्किम (NER) जाने हेतु चार वर्ष के एक कालखण्ड 2019 से 2023 की अनुज्ञेय एक गृह नगर एल. टी . सी. का NER एल. टी. सी . में Conversion करते हुए सह प्रयोज्य " 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण " का लाभ लिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला ए. मार्टिन , अपर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2023
फा. क्र. 4886-2023 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी श्रीमती अंशुल मंगल निगम, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी का तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, शिवपुरी के पद से त्याग-पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2023 को दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
फा. क्र. 4938-2023- इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( जूनियर ) , सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सतना को श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी 7915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
एवं संशोधित परिपत्र क्र. सी 5-1-2017-3- एक, दिनांक 25 मई 2018 द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन, नियुक्ति आदेश दिनांक से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है.
(सीनियर ) की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2023 को होने के फलस्वरूप प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर के पद पर एतद्वारा , पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्बन्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या- 29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना-(9057 )-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद - 11 - वेतन भत्ते की उपमद- 025- संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकलनीय होगा.
यह स्वीकृति मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्र. 53 आदेश दिनांक 4अक्टूबर 2023 एवं वित्त विभाग के अभिमत यू. ओ. क्र. 922- आर- 1134-23 - बी-8-चार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में जारी की जा रही है..
फा. क्र. 4138- इक्कीस-ब-(दो )-2023. राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्री कृष्णकांत शर्मा , अतिरिक्त सचिव ( संविदा) अतिरिक्त महाधिवक्ताकार्यालय , नई दिल्ली के कार्यकाल में दिनांक 12 अक्टूबर 2023 से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी , प्रमुख सचिव.
उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2052- सचिवालय सामान्यसेवाएं- 90- सचिवालय योजना- (9057 )-विधि और विधायी कार्यविभाग कीमद - 11 - वेतन भत्ते की उपमद- 25- संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 20 सितम्बर 2023
शुद्धि-पत्र
क्र.एफ- 3-02-2020- तेरह. - राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-02-2020- तेरह , दिनांक 20 जनवरी 2023 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है , अर्थात्ः- क्र. 16600-3229- इक्कीस अ (स्था. )- गोप.- 2023 .- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अनिल कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त स्टॉफ आफीसर, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को सेवानिवृत्ति उपरांत पुनः दिनांक 1 सितम्बर 2023 से विधि विभाग में स्टॉफ आफिसर के रिक्त पद के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 5-1-2017- एक-3 , दिनांक 28 सितम्बर 2017 एवं संशोशित परिपत्र क्र. सी- 5-1-2017-3- एक, दिनांक 25 मई 2018 द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है.
उक्त अधिसूचना में परिशिष्ट-1 में, कॉलम ( 2 ) में, क्रमांक 14(i ) के सम्मुख शब्द एवं अंक " कसरावद- पीपलगांव 132के. व्ही. डीसीएसएस लाईन " के स्थान पर शब्द एवं अंक " कसरावद- पीपलगांव 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन " स्थापित किये जाये.
CORRIGENDUM
इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या- 29-2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना ( 9057 ) विधि और विधायी कार्य विभाग की मद- 11 - वेतन भत्ते की उपमद- 025 - संविदा कर्मचारियों को पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकलनीय होगा.
F. 3-02-2020-13.- The State Government , hereby , issues the following corrigendum in respect of this department's Notification F - 3-02-2020- XIII , dated 20th January, 2023 , namely :-
यह स्वीकृति मंत्रि - परिषद् आदेश आयटम क्र. 54 आदेश दिनांक 4अक्टूबर 2023 एवं वित्त विभाग के अभिमत यू. ओ. क्र. 920- आर- 1132-23- बी-8- चार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में जारी की जा रही है.
In the said Notification , in the Annexure , in column (2) , against serial number 14 (i ) , for the words and figure "Kasrawad- Pipalgaon 132 KV DCSS line " , the words and figure " Kasrawad-Pipalgaon 132 KV DCDS line " shall be substituted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज अग्रवाल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
क्र. 16601-3228- इक्कीस- अ ( स्था. ) गोप. - 2023 .- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री सुशील कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी , महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को सेवानिवृत्ति उपरांत अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. 5-1-2017- एक-3, दिनांक 28 सितम्बर 2017 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
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वित्त विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2023
क्र. एफ -1 ( सी ) 3-2019- ई - चार.-मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973 ) की धारा 21 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है :-
संशोधन
उक्त अनुसूची के मद-" च- अन्य संस्थायें " में अनुक्रमांक 67 के बाद निम्नलिखित मद जोड़ी जाये .
" 68 - मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग "
इस निकाय के अंकेक्षण शुल्क की दरें, समय- समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए अनुसार होगी .
No. F1 ( c ) 3-2019- E- IV . In exercise of powers conferred by the subsection (3 ) of section 21 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam , 1973 (43 of 1973 ) the state Government, hereby , makes the following further amendment in the schedule of the said Adhiniyam , namely :-
AMENDMENT
In the said schedule , after serial number 67 of the item " F other Local Bodies " , the following serial number and entries relating thereto shall be added namely :-
" 68- MADHYA PRADESH BACKWARD CLASSES WELFARE COMMISION "
Rate of the Audit fees of these bodies would be according to that fixed by the Government from time to time .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2023
क्र. 1970-1351619-2023 - ए- ग्यारह.- राज्य शासन को बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 34 ( 2 ) के तहत् बॉयलरों को बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से छूट दिये जाने की शक्तियां प्राप्त हैं . बॉयलर अधिनियम , 1923 की धारा 34 निम्नानुसार है :-
34( 1 ) .- इस धारा के अंतर्गत भवन को गरम रखने अथवा गर्म जल प्रदाय के लिए उपयोग आने वाले बॉयलरों को राज्यसरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शर्तों के अधीन बॉयलर अधिनियम के उपबंधों से विमुक्त कर सकती है.
34(2) .- इस धारा के अंतर्गत आपातकाल में राज्य सरकार सामान्य/विशेष आदेश द्वारा किसी भी बॉयलर अथवा स्टीम पाइप लाइन को बॉयलर अधिनियम की किसी उपबंध अथवा उपबंधों से विमुक्त कर सकती है.
34(3 ) .- इस धारा के अंतर्गत यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि मटेरियल , डिजाइन अथवा कंस्ट्रक्शन के दृष्टि से बॉयलर बनाया गया है और यह देश के त्वरित औद्योगिकीकरण की आवश्यकता के लिए और यह करना आवश्यक है तो राज्य सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के साथ जिसका उल्लेख विनियमन में है किसी भी बॉयलर अथवा उसके कम्पोनेन्ट को राज्य के किसी विशेष क्षेत्र अथवा सम्पूर्ण राज्य को बॉयलर अधिनियम के किसी उपबंध अथवा सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकती है.
(2 ) राज्य शासन एतद्वारा बायलर अधिनियम 1923 की धारा 34( 2) के अंतर्गत राज्य शासन को प्राप्त अधिकार जिसके अंतर्गत सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से छूट दिये जाने के अधिकार है को प्रवर्तन से छूट दिये जाने संबंधी शर्तों के अधीन संचालक बॉयलर को प्रत्यायोजित किये जाते हैं .
(3) प्रवर्तन से छूट दिये जाने वाले बायलरों की जानकारी से विभाग को भी सूचित किया जाये.
(4) यह आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल लागू हो जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सिबि चक्रवर्ती , अपर सचिव.
7917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 सितम्बर 2023
क्र. एफ- 06-01-2020- अ-तेहत्तर.- मध्यप्रदेश एमएसएमई को मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2021 (यथा संशोधित अक्टूबर, 2022 ) के नियम 4 ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्न औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :-
औद्योगिक क्षेत्र का नाम
कुल भूमि ( हेक्टेयर में) (5)
जिला (4)
तहसील (3)
(2)
क्र. (1)
64.724
बालाघाट
लालबर्रा
1 औद्योगिक क्षेत्र, कनकी
19.52
कटनी
कटनी
2 औद्योगिक क्षेत्र, टिकरिया तखला
21.202
सागर
रहली
औद्योगिक क्षेत्र, पटनाककरी 3
4
21.69
बैतूल
मुलताई
औद्योगिक क्षेत्र, मोही
17.00
उज्जैन
खाचरौद
5 औद्योगिक क्षेत्र, फर्नाखेड़ी
43.46
उज्जैन
महिदपुर
6 औद्योगिक क्षेत्र, गोगापुर
9.01
आगर मालवा
सुसनेर
औद्योगिक क्षेत्र, आकली
7
6.00
सीहोर
बुधनी
8 टाय क्लस्टर, बुधनी
4.00
नीमच
नीमच
औद्योगिक क्षेत्र, कनावटी
9
5.54
नीमच
जावद
10 औद्योगिक क्षेत्र, मोरका
49.826
खरगौन
महेश्वर
11 औद्योगिक क्षेत्र, मातमूर
9.00
खरगौन
सनावद
12 औद्योगिक क्षेत्र, सनावद
23.48
खरगौन
बड़वाह
13 औद्योगिक क्षेत्र, नर्मदा रोड
56.835
रीवा
त्यौंथर
14 औद्योगिक क्षेत्र, घूमा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, सचिव.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2023
क्र. एफ SNT- 9-00015-2023- इकतालीस -2.- राज्य शासन, एतद्वारा, सुपर कॉरिडोर इन्दौर में मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 7-2-2011-56 , दिनांक 3 जनवरी 2012 द्वारा आवंटित 100 एकड़ एवं दिनांक 28 जनवरी 2012 द्वारा आवंटित 30 एकड़ भूमि, इस प्रकार कुल आवंटित 130 एकड़ भूमि में से 50 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मध्यप्रदेश शासन को समर्पित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-
1. मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के द्वारा 50 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मध्यप्रदेश को समर्पित किये जाने के प्रस्ताव कोस्वीकार्य किया जाता है और मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड द्वारा समर्पित 50 एकड़ भूमि के एवज में 50 % भू- प्रब्याजी ( रुपये 10 लाख प्रति एकड़ ) वापस की जावे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7918
2. मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के नए प्रस्ताव के अनुसार द्वितीय चरण में वर्ष 2027 तक राशि रुपये 200 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के साथ 2500 नवीन रोजगारों का सृजन किया जावेगा तथा तृतीय चरण में वर्ष 2034 तक राशि रुपये 150 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के साथ 2500 अतिरिक्त नवीन रोजगारों का सृजन किया जावेगा. शासन द्वारा मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है और लीज डीड की शर्तों में तदानुसार संशोधन करते हुए एक अनुपूरक लीज डीड निष्पादित की जावे.
3. राज्य शासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ( एम. पी. एस. ई. डी. सी. ) को उक्त के संबंध में समस्त अनुषांगिक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया जाता है.
4. यह आदेश मंत्रि - परिषद् समिति के आयटम क्रमांक 46 दिनांक 26 सितम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आदित्य सिंह, उपसचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
सूचना
क्र. यूडीएच- 3-0193-2023- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3467-टी सी- 155- रतलाम- उपां- नग्रानि-2022 , दिनांक 21 जुलाई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रतलाम विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
अनुसूची
क्षेत्रफल
विकास योजना
उपांतरण पश्चात् खसरा
ग्राम
क्रमांक
प्रस्तावित
में निर्दिष्ट
(हेक्टेयर में)
क्रमांक
भू-उपयोग
भू-उपयोग
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
सार्वजनिक एवं अर्ध
3.00
284/1
कृषि
ग्राम बंजली
1
सार्वजनिक ( आयुष ग्राम वेलनेस रिसोर्ट ) .
तहसील रतलाम नगर एवं जिला रतलाम.
कुल रकबा 3.00
नोट
1. प्रश्नाधीन भूमि हेतु विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा.
2. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 2012 के नियम 15 ( 3 ) (क) के अंतर्गत देय राशि रुपये 15,90,000/ - मात्र ( पन्द्रह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र ) दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ( 2 ) के क्रमांक- 051/9999999/0217/10/23/000049 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है.
3. उपरोक्त उपांतरण रतलाम विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.
7919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
सूचना
क्र. एफ- 12-17-2019- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 2785-2016 में पारित आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2017 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस. एल. पी . क्रमांक 3705-2023 (डायरी 41816-2022 ) में पारित आदेश दिनांक 17 फरवरी 2023 के अनुपालन में, वि. क. अ. आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 3225- टी सी-20 इंदौर-उपां- नग्रानि-2023, दिनांक 11 जुलाई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना , 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
ग्राम
क्रमांक
खसरा क्रमांक
(3)
(2)
(1)
1555, कस्बा इंदौर
1
1556, तहसील जूनी इंदौर
1557, जिला इंदौर.
1558/1
1558/2
1559,
1560,
1561,
1562,
1563,
1564,
1565 (पार्ट)
1568,
1569
1570,
1571 ,
1572(पार्ट ) ,
1573,
1574/मिन 2,
1575/मिन 2,
1576/मिन 2 ,
1579 (पार्ट ) ,
1580(पार्ट) , अनुसूची
उपांतरण पश्चात् विकास योजना
प्रस्तावित में निर्दिष्ट
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भू-उपयोग भू-उपयोग
(6)
(5)
(4)
आवासीय एवं मार्ग आमोद- प्रमोद के
0.279
0.138
अंतर्गत रीजनल पार्क एवं मार्ग.
0.081
0.020
0.020
0.109
0.032
0.113
0.024
0.081
0.057
0.542
0.049
0.053
0.235
0.045
0.218
0.097
0.239
0.033
0.206
0.185
0.297
कुल रकबा 3.153
(7.79 एकड़)
नोट
1. प्रश्नाधीन भूमि का प्रस्तावित आवासीय भूमि उपांतरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है.
2. प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग की इन्दौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित चौड़ाई 30 मीटर तथा मानिक बाग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 30 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा .
3. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षल पंचोली, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7920
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2023
क्र. एफ- 11-06-2021- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-06-2021- तीस , दिनांक10 जून 2021 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.
2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है .
3. अतः , राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-
अनुसूची
तहसील
जिला
राज्य
स्वामित्व
क्षेत्रफल (हे. में)
स्मारक का नाम
स्थानीय क्षेत्र का नाम
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
नहीं
किला
मध्यप्रदेश टीकमगढ़ बड़ागांव (धसान)
खरे मुहल्ला बड़ागांव
(धसान) अनुमानित 0.800
पटवारी हल्का बड़ागांव
(धसान) हल्का
नम्बर-76
तहसील
(धसान)
भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2023
क्र. एफ 6-5-0002-2023- तीस .- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 209-1027292-2022- तीस, दिनांक 14 फरवरी 2023 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.
2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.
3. अतः, राज्य शासन , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
राज्य
स्वामित्व
क्षेत्रफल (हे. में)
स्मारक का नाम
स्थानीय क्षेत्र का नाम
(1)
(3) मनावर
(2) धार
मध्यप्रदेश
(4) ग्राम देवरा
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(9)
(8)
(7)
राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है (6)
महाशिवरात्रि
ग्राम-देवरा,
पर्व पर
प.ह.नं. 92
ग्रामवासी
तहसील-मनावर
(5) प्राचीन शिव मंदिर
जिला-धार ( म. प्र. )
द्वारा अधिक संख्या में
पूजा अर्चना
कीजाती है.
7921
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
सर्वे नं. 54 0.097 हे . देवली शासकीय म. प्र . शासन
सर्वे नं. 55/1/1 0.008 हे. निजी- नाहरसिंह पिता बापु जाति-
भिलाला
पता-निः ग्राम
सर्वे नं. 55/1/2 0.008 हे . निजी- रतनसिंह
पिता बापु जाति भिलाला
पता-निः ग्राम
सर्वे नं. 55/2 0.016 हे . निजी- रामसिंह
पिता छितर, जाति
भिलाला
पता-निः ग्राम
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र. एफ 2-0008-2023-1- पैंसठ.- राज्य शासन एतद्वारा , निजी भूमि पर विकसित ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हैं, की अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा चयनित एजेंसी को निम्नानुसार वित्तीय सहायता दी जावेगी .
( 1 ) 20 एकड़ तक के क्षेत्रफल के औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 1.50 करोड़;
(2) 20 एकड़ से अधिक 50 एकड़ तक के क्षेत्रफल के औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 3.00 करोड़;
(3 ) 50 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल के औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 5.00 करोड़.
2. उक्त से संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना राज्य साधिकार समिति से अनुमोदित कराई जावे.
3. उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, सचिव.
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 अक्टूबर 2023
संशोधन
क्र. 2014- आर - 1629884-2023 - दस-3.- इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर 2023 एवं प्रकाशन दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के हिन्दी संस्करण में तहसील - जुन्नारदेव के स्थान पर तहसील- खण्डवा पढ़ा जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7922
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , धार, मध्यप्रदेश
धार, दिनांक 4 अक्टूबर 2023
धार वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना
क्र. 407 - नग्रानि- वि.यो. - धार-2023 .- एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि धार वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र, मध्यप्रदेश , नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है. धार वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 29 ग्राम निम्नानुसार है :-
तहसील-धार, जिला धार.
4. मालीवाडा
3.
आमखेडा
1. आथर
2. मतलबपुरा
6. खानपुरा 5. शाहपुरा
10. इस्लामपुरा 9. खाना कपुरी
14. तोरनोद 13. देलमी
18. पडल्या 17. बगडिया
21. हिम्मतगढ़
22 उतरसी
26. मुसापुरा 25. माफीपुरा
29. बगडीतुर्क
7. रतनागरा
8. मगजपुरा
12. जेतपुरा
11. नवगांव बुर्जुग
16. तिरला
15. खिलचीपुरा
20. धरावरा
19 . ज्ञानपुरा
24. सीतापट
23. उटावद
28. चिखल्या
27. नियामतखेडी
वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र की प्रति निम्न कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है :-
1. संभागायुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला धार
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, धार
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय ( कलेक्टर परिसर ) , धार
यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, धार में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत करें.
सुनील जॉन मिंज, सहायक संचालक.
संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2023
क्र. गन्ना- एस-3 - ग.वि.प. - 2023-24-1611.- मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु दिनांक 9 अक्टूबर 2023 से आदर्श आचार संहिता ( MCC ) प्रभावशील होने के फलस्वरुप मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 5( 5 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. सेलवेन्द्रन, गन्ना, आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल , अधिसूचना क्रमांक गन्ना एस- 3 - ग.वि.प. - 2020-21- 678, भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2021 द्वारा 10 जिलों में पुर्नगठित गन्ना परिषदों को तत्काल प्रभार से भंग करता हूँ.
मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 5 की उपधारा 6 ( इ ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संबंधित 10 जिलों के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को गन्ना विकास परिषदों के पुर्नरचना होने तक परिषद् के कर्तव्यों, शक्तियां तथा कार्य किये जाने, प्रयोग में लाये जाने एवं सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित करता हूँ.
एम. सेलवेन्द्रन , गन्ना आयुक्त.
भाग 1 ]
7923
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश
मन्दसौर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र. 3697 -योजना-2023.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003- एक-4 भोपाल , दिनांक 28 जून 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019- एक-4 भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं, दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर, जिला मन्दसौर एतद्वारा , यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को सम्पन्न मन्दसौर जिला स्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित संस्थान का नामकरण कॉलम ( 3 ) के अनुसार किया जाता है :-
तालिका
क्र. (1)
संस्था (2)
1
कृषि उपज मण्डी समिति, सीतामऊ, जिला मन्दसौर.
नामकरण (3)
सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि उपज मण्डी समिति, सीतामऊ, जिला मन्दसौर.
दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
रतलाम, दिनांक 15 सितम्बर 2023
(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, क्रय आपसी से भूमि क्रय नीति 2014 )
क्र. 2546- भू-अर्जन- 22- प्रकरण क्रमांक 04-अ- 82-2023-24.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि " अनुभाग सैलाना के अडवानिया सिंचाई तालाब निर्माण योजना " अन्तर्गत जिला रतलाम की तहसील रतलाम शहर के प. ह. नं. 17 के ग्राम ताजपुरिया के 03 खाताधारकों की वन पट्टे की भूमि समरपण एवं परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2-2014- सात-2 ए/ भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.
अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें . नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.
क्र. कृषक का नाम व पिता का नाम वन अधिकार पत्र क्रमांक
(1)
(2)
(3)
1
1704969 कालू पिता लालू, निवासी गोरधनपुरा
2
1704968 वागजी पिता फत्ता, निवासी गोरधनपुरा
1704967 3 वारजी पिता बाबू, निवासी गोरधनपुरा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा ( हेक्टर में )
परिसम्पत्ति का विवरण
सिंचित (4)
असिंचित (5)
कुल (6)
(7)
0.063
0.063
0.293
0.293
0.199
0.199
0.555
योग ..
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7924
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
झाबुआ, दिनांक 9 अगस्त 2023
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र.- 3118 - री- 1 -भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-44-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4413-री-1-भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी दाँयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक-4 में जल परिवहन हेतु ग्राम - उमरी , प.ह.नं. -54, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
0.070
844
(3) उमरी,
(2) झाबुआ
(1) झाबुआ
0.045
841
प.ह.नं.- 54
0.033
809
810
0.038
0.003
667
0.010
618/1
0.013
621/5
0.020
560
0.008
558
0.015
549/3
0.018
548
0.020
547
0.015
506/2
507
0.030
0.030
514/2
0.015
513 7925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
(2) (3) (4) (5)
(1)
उमरी, 512 0.005
झाबुआ झाबुआ
प.ह.नं.- 54 514/1 0.010
516/1 0.005
340 0.005
339 0.020
326 0.020
320 0.015
327 0.015
314/2 0.010
325 0.010
321 0.035
939 0.035
959/2 0.030
959/3 0.030
958 0.030
957 0.010
956 0.025
950 0.027
338 0.008
506/3 0.015
516/2 0.014
518/1 0.008
549/2 0.010
818/4 0.006
योग .. 0.781
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए )
पत्र ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4260- री -1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद--झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर आर. एम.- 11 व एल. एम. - 12 में जल परिवहन हेतु ग्राम - मोहनपुरा, प.ह.नं. - 42 , रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. क्र. - 3121 - री - 1 - भू-अर्जन - 2023- रा.प्र.क्र.-20-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : - 7926
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2) (1)
0.051
487
मोहनपुरा
झाबुआ झाबुआ
0.036
488
प.ह.नं.- 42
491 0.016 493 0.053 494 0.015 471/1 0.013 471/2 0.013 470/3 0.008 470/2 0.013 469/1 0.015 469/2 0.015 468/4 0.015 468/3 0.010 447 0.014 441/1 0.069 417/1 0.040 417/2 0.015 415 0.035 414 0.026 413 0.022 410/1 0.005 410/2 0.057 401/1 0.027 399 0.013 289/2 0.033 289/3/3 0.024 290 0.033 269 0.090 293 0.019 266/2 0.028 263/2 0.020 266/1 0.028 262/3 0.015 258/1 0.027 192/3 0.037 200/2 0.025
7927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.040
188/1
मोहनपुरा
झाबुआ
झाबुआ
0.014
187
प.ह.नं.- 42
195 0.010
184/4 0.008
196 0.013
182/2 0.021
184/1 0.033
184/3 0,030
199/1 0.017
199/2 0.018
200/1 0.005
200/3 0.008
296 0.029
304/5 0.019
304/4 0.008
304/3 0.013
300 0.038
301/1 0.020
149/1 0.006
151 0.008
124 0.006
110 0.003
109/4 0.020
108/4 0.018
108/2 0.020
109/3 0,030
108/5 0.013
108/6 0.013
108/1 0.004
107/1 0.023
101/1 0.050
101/2 0.050
102 0:038
योग .. 1.621
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7928
प्ररुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3124- री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. -47-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4398- री- 1-भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी दाँयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक -11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गड़वाड़ी, प.ह.नं. -44, रा.नि.मं. - 01 , झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(2)
(1)
0.028
35/2
झाबुआ
झाबुआ
0.050
36
(3) गड़वाड़ी प.ह.नं.- 44
0.015
37
0.015
68/1
0.015
68/3
0.022
69
0.008
68/2
0.013
70
0.008
77/1
0.007
77/2
0.005
77/3
0.020
78
0.035
117/1
0.007
117/2
0.023
133/1
0.028
133/3
0.044
132
0.343
योग 7929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3127-री - 1- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 45-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4408-री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं डी. एम. - 3 पाईप नहर तथा डी. सी. 1 से आई. बी. पी. टी. -1 तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक आर. एम. -7 में जल परिवहन हेतु ग्राम- छोटी खरडू, प.ह.नं. - 35, रा.नि.मं. - 03 , पारा, तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(2) (3) (4) (5)
(1)
12 0.029
झाबुआ रामा छोटी खरडू,
प.ह.नं.- 35 11 0.001
15 0.057
14/2 0.057
4 0.010
18 0.020
2/3 0.016
2/2 0.015
1/2 0.006
1/1 0.006
13 0.035
14/1 0.020
7/1 0.003
6/1 0.041
5 0.016
219 0.030
213 0.015
211 0.005
212 0.030
199 0.015
200 0.003
180 0.039
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7930
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.028
201
रामा
झाबुआ
0.019
197
छोटी खरडू, प.ह.नं.- 35
0.005
192
0.005
188
0.013
191
0.008
185/3
0.005
185/2
0.035
183
0.010
179
0.597
योग ..
प्ररुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3130 - री - 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 10-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4240- री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. 1 ( ग्राम- दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50, तहसील- रामा, जिला झाबुआ ) से आई. बी. पी. टी.-1 ( ग्राम-छोटी खरडू, प.ह.नं.- 35 , तहसील- रामा , जिला झाबुआ ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- श्यामपुरा , प.ह.नं.- 45, रा.नि.मं. - 03 , पारा, तहसील - रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(1)
0.033
165
(2) रामा
श्यामपुरा,
झाबुआ
0.027
162
प.ह.नं.- 45
0.035
160
0.043
3/1
0.011
161
0.039
131/1
0.017
133/1
0.018
63/3
0.008
63/2
0.020
67/2
0.058
64/2 7931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.058
65
रामा
श्यामपुरा,
झाबुआ
0.019
67/1
प.ह.नं. -45
0.021
9
0.034
8
0.023
2
0.464
योग ..
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. -3133 - री - 1 - भू- अर्जन - 2023 - रा.प्र.क्र.- 12 -अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4230-री-1 - भू- अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. 1 ( ग्राम- दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50 , तहसील- रामा , जिला झाबुआ ) से आई. बी. पी. टी. -1 ( ग्राम- छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, तहसील- रामा , जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. -1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नरसिंगपुरा , प.ह.नं. -46, रा.नि.मं. - 03 , पारा , तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
उपयोग के अधिकार तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(1)
0.012
182
(2) रामा
झाबुआ
0.066
47
(3) नरसिंगपुरा, प.ह.नं.- 46
0.009
46
0.039
45/2
0.032
50
0.016
51
0.017
31/3
0.021
55/2
0.034
30
0.025
32
0.004
33
26
0.019
0.010
20/3
0.020
20/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7932
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.032
20/1
रामा
नरसिंगपुरा ,
झाबुआ
0.005
16/2
प.ह.नं.- 46
0.013
15/1
0.010
0.013
15/2
0.005
10/1
योग .. 0.402
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3136 - री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. -09-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4245-री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी . 1 ( ग्राम - दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50, तहसील- रामा , जिला झाबुआ) से आई. बी. पी. टी. -1 ( ग्राम - छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, तहसील- रामा, जिला झाबुआ ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, रा.नि.मं. - 03 , पारा , तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.005
224/3
(3) छोटी खरडू,
(2) रामा
(1) झाबुआ
0.004
225/6
प.ह.नं.- 35
0.004
223/1
0.010
223/2
0.049
223/3
222
0.020
0.020
220
0.005
218
0.025
219
0.005
210/6
0.017
211
0.014
208
0.024
209 7933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.023
205
रामा
झाबुआ
0.017
79
छोटी खरडू, प.ह.नं.- 35
0.029
80
0.048
46
0.039
71
0.030
52
0.023
10
0.018
11
योग .. 0.429
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3141 - री- 1 - भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.- 49-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4388- री- 1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - छोटी खरडू, प.ह.नं. - 35, रा.नि.मं. -03, पारा , तहसील - रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
उपयोग के अधिकार तहसील
जिला
के लिये अर्जित की
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
0.005
11
(2) रामा
(3) छोटी खरडू,
(1) झाबुआ
0.035
16
प.ह.नं.- 35
0.008
15
0.076
17/1
0.006
17/2
0.002
17/3
0.034
19/1
योग. 0.166 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7934
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3144 - री- 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. - 50-अ- 82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4383 - री -1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 3 पाईप नहर एवं डी. सी.-1 से आई. बी. पी. टी. -1 तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक आर. एम. -7 में जल परिवहन हेतु ग्राम- झकेला, प.ह.नं. - 35, रा.नि.मं. -03, पारा, तहसील - रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(2) (3) (4) (5)
(1)
झकेला, 372 0.020
झाबुआ रामा
प.ह.नं.- 35 375 0.040
386 0.024
385 0.038
384 0.003
388 0.043
350 0.008
392 0.026
394/1 0.008
393 0.018
338 0.005
435 0.023
321/2 0.020
436/1 0.010
315 0.018
436/2 0.010
316 0.038
202 0.039
207 0.010
206 0.065
208 0.015
209 0.040
7935
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.020
210
झकेला,
रामा
झाबुआ
0.010
247
प.ह.नं.- 35
0.013
250
0.025
252
0.024
253
0.045
255
0.013
232
0.026
231
0.009
988
0.008
998
0.013
997
0.005
995
0.045
996
0.008
994
योग .. 0.785
प्ररुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3147 - री - 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 15-अ-82-2022-23 .-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4215-री-1-भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 1 ( ग्राम- दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50 , तहसील- रामा , जिला झाबुआ ) से आई. बी. पी. टी. -1 ( ग्राम- छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, तहसील- रामा , जिला झाबुआ ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- वलोला, प.ह.नं. -41 , रा. नि. मं.- 03 , पारा , तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा
ग्राम/पटवारी
तहसील
जिला
क्रमांक
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.005
710/4
वलोला,
रामा
झाबुआ
0.036
710/1
प.ह.नं.- 41
0.033
710/3
0.008
709 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7936
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.004
710/2
रामा
वलोला,
झाबुआ
0.006
710/5
प.ह.नं.- 41
0.093
725
0.030
691
0.040
695
0.255
योग ..
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3150 - री- 1 - भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र. 16-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4285- री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से पी. एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - सुरीनाला, प.ह.नं. - 08, रा.नि.मं. - 02, उमरकोट, तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(1)
0.025
94
(2) रामा
सुरीनाला
झाबुआ
0.084
96
प.ह.नं.- 08
0.010
91
0.080
55
0.005
57
0.030
18
0.234
योग ..
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3153- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-33-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4370-री-1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से पी. एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक 01 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कुबेरपुरा , प.ह.नं.-34, रा.नि.मं.-03 , पारा , तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
7937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1) (2)
रामा
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(3) (4) (5)
308 0.010
झाबुआ कुबेरपुरा
प.ह.नं. - 34 310 0.055
312 0.020
311 0.024
301 0.013
158 0.005
151 0.015
150 0.010
149 0.055
148 0.080
155 0.025
157 0.025
175 0.028
174 0.015
179 0.015
178 0.058
116 0.034
117 0.045
101 0.038
112 0.033
111 0.008
106 0.035
योग 0.646
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3156- री- 1 - भू- अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-34-अ-82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4365-री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से पी. एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-02 में जल परिवहन हेतु ग्राम - रातीमाली, प.ह.नं. -34, रा.नि.मं. - 03 , पारा , तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7938
और , वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1)
(2) रामा झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
0.030 437
0.022 436
(3) रातीमाली, प.ह.नं. - 34
0.092 435
0.014 414
0.026 413
0.055 434
0.024 431
0.030 416
0.093 433
0.016 417
0.040 86
0.010 73
0.008 409
0.460
योग
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3159 - री- 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 42-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4423- री-1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी . -1 से आई. बी. पी. टी. -1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 भूमिगत पाईप की राईट माईनर पाईप नहर क्रमांक-7 में जल परिवहन हेतु ग्राम- जिरावदिया, प.ह.नं. - 35, रा.नि.मं. - 03, पारा, तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट कोबिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
7939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.070
25
रामा
जिरावदिया,
झाबुआ
0.005
27/1
प.ह.नं.-35
0.020
20/4
0.005
20/3
0.005
20/2
0.015
18
0.025
16
0.005
15
0.070
10
0.002
6
0.060
38
0.282
योग
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3162 - री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. - 36-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4355-री-1-भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी.-1 से पी. एस.- 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नरसिंगपुरा, प.ह.नं. -46, रा.नि.मं. - 03, पारा , तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(1)
0.043
509
(2) रामा
झाबुआ
0.015
496
(3) नरसिंगपुरा प.ह.नं. -46
0.034
474/2
0.011
474/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7940
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.020
475
रामा
नरसिंगपुरा
झाबुआ
0.029
473
प.ह.नं. -46
0.023
472
0.026
466
0.033
469/1/1
0.027
464/1
0.006
463/5
0.006
463/4
0.006
463/3
0.006
463/2
0.006
463/1
0.028
435
0.040
434
0.020
431
0.005
448
0.384
योग .
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र.- 3165- री- 1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-37- अ-82-2 3.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4350-री- 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 1 से पी. एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नरसिंहरुण्डा, प.ह.नं. - 26, रा.नि.मं. - 01 , रामा, तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
उपयोग के अधिकार
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(1)
0.006
42
नरसिंहरुण्डा,
(2) रामा
झाबुआ
0.006
43
प.ह.नं. -26
0.022
41
0.030
40
0.028
51/2
0.028
37
0.040
35
0.010
34
0.170
योग ..
7941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3168 - री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 14-अ- 82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4220-री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी . 1 ( ग्राम- दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50, तहसील- रामा , जिला झाबुआ ) से आई. बी. पी. टी. -1 ( ग्राम- छोटीखरडू, प.ह.नं. -35, तहसील- रामा , जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. -1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नवापाड़ा, प.ह.नं. -46, रा.नि.मं. - 03 , पारा, तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(3) (4) (5)
(1) (2)
272 0.010
रामा नवापाड़ा,
झाबुआ
प.ह.नं.- 46 270/1 0.008
253/2 0.005
261/2 0.030
261/1 0.005
262 0.005
260 0.020
253/5 0.019
259 0.015
255/2 0.041
253/1 0.018
253/4 0.018
182 0.045
187/2 0.050
189/2 0.020
168/1 0.015
166/5 0.015
166/6 0.010
162/3 0.012
157/3 0.010
157/1 0.025
210/1 0014
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7942
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.030
36
रामा
नवापाड़ा,
झाबुआ
0.073
38
प.ह.नं.- 46
0.005
40
0.019
27
0.034
25
0.025
24
0.003
26
0.020
20/5
0.015
18/2
0.009
20/3
0.030
20/1
0.015
22/1
0.020
17
0.015
18/3
0.036
6/2
0.026
6/1
0.033
5
0.024
2
0.842
योग
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र.- 3171 - री-1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 13-अ-82-2022-23.- मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4225- री- 1- भू-अर्जन- 2022 , झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 1 से आई. बी. पी. टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 एवं आई. बी. पी. टी.-1 से आई. बी. पी. टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50 , रा.नि.मं. - 03 , पारा , तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
उपयोग के अधिकार
खसरा
ग्राम/पटवारी
तहसील
जिला
क्रमांक
हल्का क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(1)
0.028
1027
(2) रामा
(3) दौलतपुरा,
झाबुआ
0.046
583
प.ह.नं. -50
0.019
1028/1 7943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
(3) (4) (5)
(1) (2)
585 0.059
रामा दौलतपुरा,
झाबुआ
प.ह.नं. -50 586 0.037
587 0.040
514 0.015
489 0.035
488 0.075
481 0.037
480 0.045
384 0.008
204 0.015
386/11 0.018
386/10 0.015
386/9 0.018
201 0.022
200 0.039
196/2 0.023
196/1 0.020
100/4 0.012
100/3 0.010
101 0.015
102 0.015
103 0.032
90 0.024
908 0.008
89/4 0.002
910/5 0.010
89/2 0.009
89/3 0.008
910/1 0.009
89/1 0.007
87 0.017
993 0.052
53/1 0.040
991/1 0.047
54/3 0.005
12 0.024
10/1 0.017
54/2 0.034
11 0.038
54/1 0.003
55/6 0.013
10/2 0.017
55/1 0.009
0.013
46/5 0.004
44 0.041
1000 0.024
990 0.041
991/2 0.020
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7944
(2) (3) (4) (5)
(1)
984 0.049
रामा दौलतपुरा,
झाबुआ
प.ह.नं.-50 985 0.045
634 0.044
909 0.029
910/6 0.019
910/4 0.009
910/3 0.010
910/2 0.006
631 0.019
632 0.005
659 0.030
660 0.021
661/2 0.005
663 0.007
665 0.055
341/1 0.014
340/5 0.027
667/2 0.009
667/1 0.011
338 0.026
308 0.042
306 0.056
303/1 0.027
302/1 0.027
301/1 0.020
301/2 0.010
289/1 0.010
289/2 0.023
295 0.037
योग.. 1.926
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3174 - री- 1- भू- अर्जन - 2023 - रा.प्र.क्र. -11-अ- 82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4235 - री - 1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी . 1 ( ग्राम - दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50 , तहसील- रामा, जिला झाबुआ) से आई. बी. पी. टी. -1 ( ग्राम- छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, तहसील- रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- पारा , प.ह.नं. -44, रा.नि.मं. - 03, पारा, तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
7945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(2) (3) (4) (5)
(1)
562/3 0.034
रामा पारा,
झाबुआ
प.ह.नं. -44 562/2 0.015
556/2 0.015
558 0.030
559 0.005
560/2 0.005
557/3 0.020
557/2 0.006
556/1 0.020
522/1 0.023
524/2/1 0.010
513 0.016
514 0.040
495 0.027
515 0.037
494 0.009
493 0.033
516 0.035
479 0.045
योग 0.425
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3177 - री - 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. - 35-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4360 - री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. 1 ( ग्राम - दौलतपुरा , प.ह.नं. - 50 , तहसील- रामा , जिला झाबुआ) से आई. बी. पी. टी. -1 ( ग्राम- छोटीखरडू, प.ह.नं. - 35, तहसील- रामा , जिला झाबुआ ) तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- लखपुरा, प.ह.नं. -44, रा.नि.मं. - 03, पारा , तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7946
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1)
(2) रामा झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
0.025
0.035 46 47/1
(3) लखपुरा, प.ह.नं. -44
0.060 योग ..
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र.- 3183-री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-38-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4345-री-1-भू-अर्जन- 2022, झाबुआ, दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ-पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से पी. एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 2 भूमिगत पाईपलाहन में जल परिवहन हेतु ग्राम - काकडकुआं, प.ह.नं. -07, रा.नि.मं. - 02, उमरकोट , तहसील- रामा , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(2) रामा (1) झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5) (4)
0.025 173
0.054 158
(3) काकडकुआं प.ह.नं. -07
0.040 157
0.033 113
0.024 112
0.011 81/4
0.059 81/3
0.017 84/1
0.011 27
0.103 31
0.043 28/4
0.050 38/3
0.014 36
0.064 38/1
0.548
योग ..
7947
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
क्र.- 3180- री - 1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-32-अ-82-2022-23.- मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट पत्र (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4375 - री-1- भू-अर्जन- 2022, झाबुआ , दिनांक 22 नवम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. -1 से पी. एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी. एम. - 2 भूमिगत पाईपलाहन में जल परिवहन हेतु ग्राम- वागनेरा , प.ह.नं. - 23, रा.नि.मं. - 01 , रामा, तहसील- रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 9 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
उपयोग के अधिकार तहसील
जिला
के लिये अर्जित की
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.016
463
वागनेरा,
रामा
झाबुआ
0.012
471
प.ह.नं. - 23
0.035
490/5
0.006
437
0.023
351/1
0.058
338
0.025
334/2
0.175
योग
एच. एस. विश्वकर्मा , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 25 सितम्बर 2023
क्र. 6422- भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस. - 31-221 , भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7948
(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ग्राम-नौलाझिर
चांद
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा.
ब.न. - 146
रकबा-01.072 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली
परिसंपत्तियां.
प.ह.नं. -32 रा.नि.मं.- चांद.
छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स संगम-2 बांध परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस -9 के निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
7949
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6423- भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2 ) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस. - 31-221 , भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
(3)
(2)
रकबा-01.000
मोहखेड ग्राम - सारोठ
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा.
हेक्टेयर एवं
प.ह.नं. -30
ब.न.- 554
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
रा.नि.मं.-
परिसंपत्तियां.
सांवरी.
छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस-6 के निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7950
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2023
प्र. क्र. 578 - RTC - 23- भू-अर्जन- 2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि सुजानपुरा तालाब योजना के बांध, डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में आने वाले भू- भाग की भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
100.000
राजनगरं
बल्देवगढ़
टीकमगढ़
सुजानपुरा तालाब योजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , बल्देवगढ़.
प्र. क्र. 579 - RTC - 23 भू-अर्जन- 2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि सुजानपुरा तालाब योजना के बांध, डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में आने वाले भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन
कावर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
5.000
बल्देवगढ़ सुजानपुरा खास
टीकमगढ़
सुजानपुरा तालाब योजना केस्पिल चैनल हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.
7951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प्र. क्र. 580- RTC- 23- भू-अर्जन-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है , कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि सुजानपुरा तालाब योजना के बांध, डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में आने वाले भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
भूमि का वर्णन
का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
75.000
बल्देवगढ़ सुजानपुरा खास
टीकमगढ़
सुजानपुरा तालाब योजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.
प्र. क्र. 581 - RTC- 23-भू-अर्जन-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. चूंकि सुजानपुरा तालाब योजना के बांध , डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर में आने वाले भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
भूमि का वर्णन
कावर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
5.000
सुजानपुरा तालाब योजना टीकमगढ़ बल्देवगढ़ देवीनगर
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बल्देवगढ़.
के डूब क्षेत्र हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवधेश शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7952
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 क्र. 360-भू-अर्जन-2023
प्रकरण क्रमांक 0016 /अ-82/ 2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची-1
क्रमांक तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हि.में)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
4
5
2
3
6 1
बरेली
कुल 4.040 हे.
रायसेन म.प्र.
भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..
बगलबाहा, दिमाहा प.ह.नं. 29 रा.नि. मण्डल बरेली
बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि प्रभावित होने से
क्र. भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र . भूमि का अर्जित की जाने वाली
कुल रकबा भूमि का रकबा
1 2 3 4 5
1 अजय शुक्ला आ.धनराज जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 92/1 1.133 0.080
2 अजय शुक्ला आ.धनराज जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 42/2 6.103 0.016
3 रामभरोसे आ.द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 89 1.805 0.040
4 विनोद सिंह आ.हाकम सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 49 4.828 0.048
5 अमित आ . रमेश सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 88/1 0.607 0.024
6 अरविंद्र सिंह आ.रमेश सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 87/1 2.550 0.080
7 पूजादेवी पुत्री राजकुमार उर्फ रमेश जाति ब्राहम्ण 86 0.356 0.072
8 अनिरूद्ध सिंह आ.विनोद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 84 1.850 0.161
9 विशाल सिंह आ.सेठराज सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 82/2 1.261 0.060
10 जेठमल आ. नंदकिशोर एवं जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन ट्रस्टी गोपाल
56 3.958 0.405
कृष्ण ब्रमहचारी रायसेन
7953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
54 0.413 0.048
11 गुलाब सिंह आ. मुकुन्दीलाल जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा
सावित्री बाई पिता दुर्जर्नासंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 53/1 2.255 0.064
12
13 लक्ष्मण कुमार आ. रमेश कुमार जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 53/2 1.214 0.048
लक्ष्मण कुमार आ . रमेश कुमार जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 53/3 1.214 0.048
14
52 1.100 0.072
15 कृष्ण कुमार आ.रमेश कुमार जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 1.266 0.052
16 रामसिंह आ .हरचंदसिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 50/3
17 जगदीश सिंह आ .हरचंद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 50/2 1.266 0.028
18 जगदीश प्रसाद आ .रेवाराम हि.0.30 पैसा, रामनारायण आ. हिरदेराम, 44/2 1.951 0.405
ममता वि.गोपाल प्रसाद हि.0.70 पैसा जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी
19 कृष्णाबाई पति रेवक सिंह पुत्री प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया भूमि 139 3.330 0.280
स्वामी बगलबाडा
20 दुर्जन सिंह आ.प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 138/1 2.266 0.120
सालकराम आ .छतर सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 137/1 1.072 0.240
21
योग 41.798 2.391
432 0.470 0.032
1 युद्धवीर आ. निरोत्तम सिंह पुर्विया नि.ग्रा भूमिस्वामी दिमाडा
433/1/2/1 0.591 0.040
2 दीपक ठाकुर आ. चन्द्रभान सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
प्रीति ठाकुर पत्नि युद्धवीर सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 433/1/2/2 0.510 0.040
3
433/2 1.850 0.040
4 सूरजनाई पत्नि निरोत्तम सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
भगवत सिंह आ. मेहरवान सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 434/1 0.849 0.018
5
434/2 0.647 0.018
6 अभिषेक ठाकुर आ.देवेन्द्र सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
443/1 0.641 0.040
7 दुष्यंत सिंह आ.भगवत सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
8 हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष हरप्रसादआ.अमरचंद ग्रा. नि.
बगलबाडा 1/2 श्री हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष 443/2 0.642 0.040
सीताराम आ.रामप्रसाद सचिव जाति पूर्विया 1/2 नि. बगलबाडा
444/1 0.352 0.028
9 रघुराज सिंह आ.शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
10 कोमल सिंह आ. बारेलाल नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 444/2 0.344 0.028
11 भगवान सिंह आ .नन्हुआ नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 444/3 0.348 0.028
12 प्रीती हि. 1/3 वंदना हि. 1/3 पुत्री गौरीशंकर हि.1 /3 रोशनी
हि.1 /9 रामायणी हि.1 / 9 शिवानी हि.1 / 9 पुत्री मोहनलाल दुबे 445 0.251 0.040
हि.1 / 9 नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
13 रमाकान्त आ. माधो प्रसाद नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 446 0.247 0.108
14 राकेश आ.दिलीप साहू नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 448 1.202 0.680
रमाकान्त आ .माधो प्रसाद नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 456 0.348 0.060
15
रघुराज आ. शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 458/1 0.765 0.025
16
17 कोमल आ.बारेलाल नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 458/2 0.546 0.025
बद्रीप्रसाद आ. शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 458/3 0.522 0.026
18
दुष्यन्त आ.भगवत सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 459/1 0.481 0.024
19
20 हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष हरप्रसादआ .अमरचंद ब्रा. नि.
बगलबाडा 1/2 भाग श्री हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष 459/2 0.482 0.024
सीताराम आ.रामप्रसाद सचिव पूर्विया 1/2 नि. बगलबाडा भूस्वा.
21 हल्के आ.भजना जाति हरिजन नि. ग्राम (शासकीय संस्था) 460 0.279 0.020
22 ब्रजेश सिंह आ. दिनेश सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 462/1/1 2.278 0.132
23 भगवत सिंह आ. दिनेश सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 462/1/2 2.279 0.133
योग 16.928 1.649
कुलयोग- 58.726 4.040
बगलबाडा + दिमाहा =
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
[भाग 1 7954
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिभियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि -सूचना प्रकाशम के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विश्राम गोपाल की वेबसाइट http: //www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
क्र. भू-अर्जन-2023
प्रकरण कमांक 0016 /3-82 /2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
क्रमांक तहसील
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हि.में)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
2
3
4
5
1
6
बरेली
कुल 4.040 हे.
रायसेन म.प्र.
भू अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..
बगलबाडा, दिमाहा प.ह.नं. 29 रा.नि. मण्डल बरेली
बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
बगलबाडा से दिमाडा मार्ग में बारना नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि प्रभावित होने से
क्र. भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र. भूमि का अर्जित की जाने वाली
कुल रकबा भूमि का रकबा
1 2 3 4 5
1 अजय शुक्ला आ.धनराज जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 92/1 1.133 0.080
2 अजय शुक्ला आ.धनराज जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 42/2 6.103 0.016
3 रामभरोसे आ.द्वारका प्रसाद जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 89 1.805 0.040
4 विनोद सिंह आ.हाकम सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 49 4.828 0.048
5 अमित आ. रमेश सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 88/1 0.607 0.024
6 अरविंद्र सिंह आ.रमेश सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाजा 87/1 2.550 0.080
7 पूजादेवी पुत्री राजकुमार उर्फ रमेश जाति ब्राहम्ण 86 0.356 0.072
8 अनिरूद्ध सिंह आ. विनोद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 84 1.850 0.161
9 विशाल सिंह आ. सेठराज सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 82/2 1.261 0.060
10 जेठमल आ. नंदकिशोर एवं जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन ट्रस्टी गोपाल
56 3.958 0.405
कृष्ण ब्रमहचारी रायसेन
7955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
54 0.413 0.048
11 गुलाब सिंह आ . मुकुन्दीलाल जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 53/1 2.255 0.064
12 सावित्री बाई पिता दुर्जनासंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 1.214 0.048
13 लक्ष्मण कुमार आ. रमेश कुमार जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 53/2 0.048
53/3 1.214
14 लक्ष्मण कुमार आ. रमेश कुमार जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 1.100 0.072
52
15 कृष्ण कुमार आ.रमेश कुमार जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी बगलबाडा 50/3 1.266 0.052
16 रामसिंह आ. हरचंदसिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 50/2 1.266 0.028
17 जगदीश सिंह आ . हरचंद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा
18 जगदीश प्रसाद आ.रेवाराम हि.0.30 पैसा, रामनारायण आ. हिरदेराम, 44/2 1.951 0.405
ममता वि.गोपाल प्रसाद हि.0.70 पैसा जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी
19 कृष्णाबाई पति रेवक सिंह पुत्री प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया भूमि 139 3.330 0.280
स्वामी बगलबाडा
138/1 2.266 0.120
20 दुर्जन सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा 137/1 1.072 0.240
21 सालकराम आ.छतर सिंह जाति पुर्विया भूमि स्वामी बगलबाडा
योग 41.798 2.391
432 0.470 0.032
1 युद्धवीर आ. निरोत्तम सिंह पुर्विया नि.ग्रा भूमिस्वामी दिमाडा
433/1/2/1 0.591 0.040
2 दीपक ठाकुर आ.चन्द्रमान सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
433/1/2/2 0.510 0.040
3 प्रीति ठाकुर पत्नि युद्धवीर सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
433/2 1.850 0.040
4 सूरजबाई पत्नि निरोत्तम सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
434/1 0.849 0.018
5 भगवत सिंह आ. मेहरवान सिंह पुर्दिया नि. ग्राम भूमिस्वार्य, दिमाडा
434/2 0.647 0.018
6 अभिषेक ठाकुर आ.देवेन्द्र सिंह नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
443/1 0.641 0.040
7 दुष्यंत सिंह आ.भगवत सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
8 हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष हरप्रसादआ.अभरचंद ग्रा. नि.
443/2 0.642 0.040
बगलबाडा 1/2 श्री हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष
सीताराम आ.रामप्रसाद सचिव जाति पूर्विया 1/2 नि. बगलबाडा 444/1 0.352 0.028
9 रघुराज सिंह आ.शंकर सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
444/2 0.344 0.028
10 कोमल सिंह आ.बारेलाल नि. ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 0.348 0.028
भगवान सिंह आ .नन्हुआ नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 444/3
11
12 प्रीती हि.हि. 1/3 वंदना हि. 1/3 पुत्री गौरीशंकर हि.1 / 3 रोशनी
445 0.251 0.040
हि.1/ 9 रामायणी हि.1 / 9 शिवानी हि.1 / 9 पुत्री मोहनलाल दुबे
हि.1/9 नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 0.247 0.108
रमाकान्त आ. माधो प्रसाद नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 446
13 0.680
448 1.202
14 राकेश आ.दिलीप साहू नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 0.060
रमाकान्त आ .माधो प्रसाद नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 456 0.348
15 0.025
458/1 0.765
16 रघुराज आ.शंकर सिंह पुर्विया नि. ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
458/2 0.546 0.025
17 कोमल आ.बारेलाल नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
458/3 0.522 0.026
18 बद्रीप्रसाद आ.शंकर सिंह पुर्विया नि. ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 0.024
459/1 0.481
19 दुष्यन्त आ.भगवत सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा
20 हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष हरप्रसादआ.अमरचंद ब्रा. नि.
459/2 0.482 0.024
बगलबाडा 1/2 भाग श्री हरेरामा मंदिर ट्रस्ट बगलबाडा अध्यक्ष
सीताराम आ.रामप्रसाद सचिव पुर्विया 1/2 नि. बगलबाडा भू.स्वा. 0.020
हल्के आ.भजना जाति हरिजन नि. ग्राम (शासकीय संस्था) 460 0.279
21
462/1/1 2.278 0.132
22 ब्रजेश सिंह आ. दिनेश सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 0.133
भगवत सिंह आ. दिनेश सिंह पुर्विया नि.ग्राम भूमिस्वामी दिमाडा 462/1/2 2.279
23 1.649
योग 16.928
58.726 4.040
बगलबाडा + दिमाडा 4 कुलयोग-
[भाग 1 7956
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है। M
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र . के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4.. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं मू.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http : //www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
7957 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 क्र. 07-3-82-22-23-भू-अर्जन- 2023-8042
(देखिये धारा 19 एवं 21)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 के तहत कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित शासकीय भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
(1) परियोजना का नाम : हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण
:
सागर
1. जिला
:
2. तहसील
खुरई
:
3. ग्राम
दलपतपुर मालगुजारी
:
38
4. पट.ह.नं.-
5. अजित मकान इत्यादि का क्षेत्रफल 3707.332 वर्ग.मी.
:: अनुसूची::
डूब क्षेत्र में स्थित प्रभावित मकान इत्यादि का विवरण
स.
प्रभावित मकान का विवरण
खसरा नम्बर
कुल रकवा हे.में
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण
वर्तमान क्र. अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)
झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड़/ पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.
धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 35 के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
क्याधारा 11 के प्रकाशन के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में लगातार निवास है अथवा नहीं
4
1
5
3
7
8
6
1
निरंक
है
9.610
लाडो पति उमेद
117/1 1.870
शासकीय आबादी
सौर
छत लकड़ी का टपरा, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श कच्चा, पक्काशौचालय
1.440
निरंक
2
है
0.000 पूरन पिता उमेद आदिवासी
योग
11.050 [भाग 1 7958
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
117/1 1.870
निरंक
20.140
है 3 शासकीय आबादी
रज्जन पिता उमेद सौर
छत लकड़ी+पाटे, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्या
छत टीन लकड़ी
8.680
योग
28.820
4
निरंक 117/1 1.870
है
18.800
शासकीय आबादी
संतोष पिता उमेद सौर
छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा (आवासीय) योग
18.800
5
निरंक
है 117/1 1.870
15.840
शासकीय आबादी
शारदा पति पप्पू सौर
छत गाटर फर्शी, दीवार ईंट मिट्टी की, फर्श कच्चा (आवासीय)
15.840
6
निरंक 117/1 1.870
9.570
शासकीय आबादी
रानी पति लक्खू आदिवासी
छत लकड़ी पन्नी, दीवार ईंट मिट्टी की, (आवासीय टपरा)
पक्काशौचालय
1.440
योग
11.010
7
1.870
है 117/1
निरंक
17.480
शासकीय आबादी
गोविन्द्र पिता खचोरा सौर
छत पत्थर की पाटे , दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा(आवासीय)
12.920
दहलान छत लकड़ी+पन्नी जीना
2.720
पक्काशौचालय
1.440
योग
34.560
8
निरंक
117/1 1.870
है
18.960
शासकीय आबादी
रामसिंह पिता खचोरा आदिवासी
छत पत्थर की फी, दीवार ईंट मिट्टी की, फर्श पक्का(आवासीय) दहलान खण्डर
50.875
योग
69.835
9
1.870
निरंक
117/1
है
18.200
शासकीय आबादी
बबलू पिता अमोल आदिवासी
छत लकड़ी+पन्नी की, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा
योग
18,200
10
निरंक
117/1 1.870
14.000
शासकीय आबादी
अमोल पिता सुक्के आदिवासी
14.350
छत लकड़ी की, दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा(आवासीय) छत खप्पर लकड़ीकी, दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा,
11.205
9.750
दहलान लकड़ी के खंभे, दीवार पत्थर की, दीवार पत्थर मिट्टी की, छत शेष
पक्काशौचालय
1.440
11
निरंक
ब्रजेन्द्र पिता
है
0.000
अमोल सौर
योग:-
50.745 7959 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
117/1 1.870
निरंक
है
25.740
12 शासकीय आबादी
पर्वत पिता भूरे आदिवासी
छत सीमेंटशीट लकडी, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)
15.180
दहलान छत
लकड़ी+पन्नी
पक्काशौचालय
1.440
42.360
13
117/1 1.870
निरंक
21.830
शासकीय आबादी
धनीराम पिता सुम्मे सौर
छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)
15.930
दहलान छत लकड़ी+पन्नी
पक्काशौचालय
1.440
योग 39.200
14
117/1
निरंक
1.87
है
31.080
शासकीय आबादी
मुन्नीबाई पति उधम सौर
छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)
19.980
दहलान छत लकड़ी+पन्नी,दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा
पक्काशौचालय
1.440
योग
52.500
15
1.870
117/1
निरंक
20.520
शासकीय आबादी
लीला पिता सुम्मे सौर
छत खप्पर+मिट्टी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)
14.040
दहलान छत लकड़ी+पन्नी, फर्श कच्चा
पक्काशौचालय
1.440
16
निरंक
हरिराम पिता
है
0.000
17
निरंक
है
0.000
लीला सौर लाखन पिता लीला सौर
योग
36.000
18
निरंक
है 117/1 1.870
15.770
शासकीय आबादी
रामवती पति रामप्रसाद सौर
छत खप्पर+ चदार, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय) पक्काशौचालय
1.440
17.210
19
निरंक
117/1 1.870
है
17.640
शासकीय आबादी
गनपत पिता जगन आदिवासी
छत, सीमेंटशीट +लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी की, फर्श कच्चा
21.700
छत शेष । दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा पक्काशौचालय
1.440
20
निरंक
है
0.000 संतोष पिता गनपत
योग
40.780 [भाग 1
7960
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
21
है 117/1 1.870
निरंक
24.455
शासकीय आबादी
बतीबाई पति मुलू सौर
छत खप्पर लकडी की, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा
दहलान छत टीन
9.200
शौचालय
1.440
योग
35.095
22
निरंक
1.870
है 117/1
20.720
शासकीय आबादी
छत आर.सी.सी. पक्का, दीवार ईंट सीमेंट की,फर्श कच्चा (आवासीय)
15.340
1- रामसेवक पिता मुलू आदिवासी 2- हीराबाई पति हीरालाल
छत टीन +लकड़ी, फर्श कच्चा, (दहलान)
शौचालय
1.440
योग
37.500
23
निरंक
1.870
है 117/1
16.800
शासकीय आबादी
शोभाराम पिता भवंर सौर
छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा (आवासीय)
पक्काशौचालय
1.440
योग
18.240
24
निरंक
1.870
22.713
117/1
शासकीय आबादी
जगदीश पिता भवंर सौर
27.600
7.800
छत खप्पर लकड़ी की, दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा, छत खप्पर लकड़ी की, दीवार पत्थर की, फर्श कच्चा, (दहलान) चबूतरा कच्चा
योग
58.113
25 शासकीय
निरंक
14.400
1.870
है 117/1
आबादी
सुहागरानी पति भवर सौर
छत पक्काआर.सी.सी. दीवार ईंट सीमेंट की, फर्श पक्का
शौचालय पक्का
1.440
15:840
निरंक
23.523
1.870
117/1
26 शासकीय आबादी
दुरजन पिता मुलू सौर
छत लकड़ी+ पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा खण्डर
17.703
शौचालय पक्का
1.440
27
निरंक
0.000 हरकिशन पिता दुरजन सौर
योग
42.665
28
निरंक
25.345
117/1 1.870
शासकीय आबादी
नेतराम पिवा रामलाल सौर
छत सीमेंटशीट लकडी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा
छत खप्पर दहलान
15.755
लकड़ी का टपरा
4.000
29
निरंक
है
0.000 रामलाल पिता मुलू आदिवासी
योग:-
45.100 7961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
117/1 1.870
निरंक
29.428
है 30 शासकीय आबादी
मुन्नी सौर पति परमानंद सौर
छत पत्थर की पाटे+खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी की,फर्श कच्चा
16.390
छत पत्थर की पाटे+खप्पर, दीवार पत्थर मिट्टी की, दहलान
45.818
31
117/1 1.870
निरंक
है
31.460
शासकीय आबादी
सुकालबाई पति भवंर सौर
छत टीन पत्थर की पाटे, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (रहवास)
छत लकड़ी+पन्नी
12.870
दहलान शौचालय
1.440
32
निरंक
है
0.000 नंदूपिता भंवर सौर
योग
45.770
33
117/1 1.870
निरंक
है
30.870
शासकीय आबादी
लखन आदिवासी पिता बंब्बू आदिवासी
छत टीन पन्नी की, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा (आवासीय)
11.280
छत खप्पर पन्नी की, दीवार पत्थर दहलान
शौचालय
1.440
योग
43.590
34
117/1 1.870
निरंक
है
21.590
शासकीय आबादी
कीरतसिंह पिता लक्ष्मनसिंह गौड
पी.एम.आवासछत फर्शी+ गाटर सीमेंटदीवार ईंट की पक्की, फर्श पक्का (आवासीय)
9.350
छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर की पक्की, फर्श कच्चा
15.410
छत सीमेंटशीट , दीवार पत्थर की पक्की, फर्श कच्चा
21.233
छत सीमेंटशीट,
दहलान
शौचालय
1.440
शौचालय
1.440
कुल योग
70.463
35
1.870
117/1
निरंक
है
28.058
शासकीय आबादी
पप्पू पिता मुन्नालाल आदिवासी
छत लकड़ी पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा
छत लकड़ी पन्नी दहलान 13.545
शौचालय
1.440
36
निरंक
0.000 सुनीलपिता पप्पूआदिवासी
43.043 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7962
निरंक
है 37
24.225
117/1 1.870
शासकीय आबादी
हिम्मतसिंह पिता किशन आदिवासी
(आवासीय) छत टीनसेट, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा
10.150
छत टीन लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा
20.440
पी.एम.आवास छत फर्शी+गाटर+सीमेंट, दीवार ईंट की पक्की, फर्श पक्का
शौचालय
1.440
निरंक
38
0.000 हरिसींग पिता हिम्मत सौर
योग
56.255
है
निरंक 39
20.187
1.870
117/1
शासकीय आबादी
चंद्रेश पिता हिम्मतसींग सौर
छत टीन पत्थर, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, योग
20.187
है
निरंक 40
1.870
22.680
117/1
शासकीय आबादी
गोपी सौर पिता मिश्रीलाल सौर
छत खप्पर लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा
17.510
पी.एम.आवास दीवार इंट की पक्की, फर्श पक्का शौचालय
1.440
निरंक
41
0.000 मोनसींग पिता गोपी सौर
योग
41.630
42
निरंक
6.698
1.870
117/1
शासकीय आबादी
बूंदाबाई पति मिश्रीलाल आदिवासी
स्टोररूम छत पत्थर की फर्शी, दीवार पत्थर+मिट्टी,
फर्श कच्चा जीना
2.138
1.625
मंदिर पक्का पत्थर की फर्शी का
10.461
निरंक
है 43
12.375
1.870
117/1
शासकीय आबादी
बाबूलाल सौर पिता गोपी सौर
छत खप्पर लकड़ी दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा
योग
12.375
निरंक 44
1.870
20.460
117/1
शासकीय आबादी
रामराज सौर पिता भंवरलाल सौर
छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा
20.460
है
निरंक 45
26.270
1.870
117/1
शासकीय आबादी
विजय पिता भंवरलाल सौर
छत खप्पर लकड़ीदीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय
16.330
दहलान छत खप्पर , दीवार पत्थर+मिट्टी
योग
42.600 7963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
46
निरंक
है 1.870
117/1
15.878
शासकीय आबादी
आजादरानी पिता जुगराज सौर
खण्डर , छत लकडी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा
17.940
पी.एम.आवास छत आर.
सी.सी. दीवार ईंट की,
फर्श पक्का
दहलान लकडी का टपरा 11.760
योग
45.578
47
निरंक
117/1 1.870
19.493
शासकीय आबादी
पार्वती पति दुर्गा सौर
छत नहीं है । दीवार
इंटःमिट्टी की, फर्श
कच्चा,
शौचालय
1.440
योग
20.933
48
निरंक
है 1.870
117/1
12.880
शासकीय आबादी
संतोष पिता दुर्गा सौर
19.040
दहलान छत खप्पर लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी छत खप्पर पन्नी की, दीवार पत्थर रहवास
31.920
निरंक
49
है 1.870
117/1
16.675
शासकीय आबादी
हरीराम पिता दोजे सौर
26.825
छत खप्पर फर्शीदीवार पत्थर मिट्टी, दहलान छत खप्पर लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी,
मकान पी.एम.आवास
17.420
शौचालय
1.440
50
निरंक
0.000 प्रानसींग पिता हरीराम
51
निरंक
है
0.000 हेमेन्द्र पिता हरीराम
62.360
52
निरंक
है 1.870
117/1
22.755
शासकीय आबादी
पर्वत पिता भंवर आदिवासी
9.225
छत खप्पर लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा छत खप्पर पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा दहलान
31.980
53
निरंक
30.420
1.870
117/1
शासकीय आबादी
खिम्मा सौर पिता बब्बु सौर
आवासीय छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर मिट्टी , फर्श कच्चा
13.400
दहलान छत पत्थर की
फर्शी
32.300
छत लकड़ी+खप्पर
दीवार पत्थर मिट्टी की,
फर्श कच्चा
शौचालय
1.824
योग :-
77.944 [भाग 1 7964
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
54
निरंक
है 1.870
117/1
12.480
शासकीय आबादी
लीला पिता बबलू सौर
14.430
दहलान लकड़ी+ पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय छत खप्पर + पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी फर्श कच्चा
योग
26.910
55
निरंक
है
29.440
117/1 1.870
शासकीय आबादी
रामकिशन पिता हरीसिंह सौर
आवासीय छत,लकड़ी+ खप्परदीवार पत्थर +मिट्टी की, फर्श कच्चा
23.200
छत नहीं है । दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा खण्डर शौचालय
1.440
योग
54.080
56
निरंक
21.600
117/1 1.870
शासकीय आबादी
मानकुवंर पति जाहरसिंह आदिवासी
छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी , फर्श कच्चा आवासीय पक्काशौचालय
1.440
23.040
57
निरंक
है 1.870
17.160
117/1
शासकीय आबादी
सुन्दर पिता परमानंद सौर
11.440
छत लकडी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय छत लकडी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय
28.600
58
निरंक
है 1.870
11.840
117/1
शासकीय आबादी
चुन्नू आदिवासी पिता राम्पे सौर
7.140
छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा आवासीय छत लकड़ी+पन्नी दहलान
योग
18.980
निरंक
59
17.768
1.870
117/1
शासकीय आबादी
रामबाई पति रामप्रसाद सौर
13,600
मकान पी.एम.आवास छत फर्शी +गाटर, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा शौचालय
1.440
योग
32.808
60
है
निरंक
1.870
117/1
15.000
शासकीय आबादी
संदीप पिता खुशाल सौर
10.000
छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा छत लक्ड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी , फर्श कच्चा
योग 25.000 7965
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
निरंक
17.340
61
1.870
117/1
शासकीय आबादी
देवेन्द्र पिता सवाल सिंह राजपूत
14.280
छत ए.सी.शीट, दीवार ईंट+मिट्टी, फर्श कच्चा लकड़ी का टपरा
31.620
योग
है
निरंक
पी.एम.आवास पक्का
17.250
62
117/1 1.870
शासकीय आबादी
फूलसींग पिता मानसिंह गाँड
9.310
छत खप्पर लकड़ी, फर्श कच्चा
32.400
छत टीन खप्र, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा,
छत टीन खप्र
16.835
छत टीन खप्पर दहलान 10.658
है
निरंक
0.000
63
देवीसींग पिता फूलसींग
है
निरंक
0.000
64
वीरसींग पिता फूलसींग
86.453
योग
है
निरंक
18.200
1.870
65
117/1
शासकीय आबादी
कमल पिता सुकराम गाँड
छत टीन खप्र, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा, रहवास
18.200
निरंक
17.670
66
1.870
117/1
शासकीय आबादी
चन्द्राबाई पति
सुकराम गौंड
छत खप्पर मिट्टी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा (आवासीय)
15.390
छत टीन लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी,
पक्काशौचालय
1.440
निरंक
0.000
67
श्यामकरण पिता सुखराम
34: 500
है
निरंक
27.520
68
1.870
117/1
पुरुषोत्तम पिता बलवंत सौर
शासकीय आबादी
छत खप्पर पत्थर की फशी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा
9.600
छत नही है । दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा खण्डर शौचालय
1.440
योग
38.560
है
निरंक
38.700
69
1.870
117/1
शासकीय आबादी
गुलाबबाई बेवा सूरज गाँड़
छत टीन लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी की, फर्श कच्चा
29.700
छत टीन+लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी की , दहलान
46.250
1.440
छत टीन+लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी की, दहलान पक्काशौचालय
116.090
योग [भाग 1
7966
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
है
निरंक
70
25.840
117/1
शासकीय आबादी
1.870 नन्नूपिता कम्मोद सौर
छत खप्र +पत्थर की फर्शी दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा आवासीय
25.080
छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी फर्श कच्चा
8.400
दहलान छत लकड़ी का टपरा
12.740
गौशाला छत लकड़ी+पन्नी,
पक्काशौचालय
1.440
है
निरंक
71
0.000 हीरालाल पिता ननू
योग
73.500
निरंक
है 72
15.260
1.870
117/1
धनसिंह पिता रमचे सौर
शासकीय आबादी
आवासीय छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा
9.520
दहलान छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा योग
24.780
निरंक
है 73
17.000
117/1 1.870
शासकीय आबादी
राजेन्द्र पिता कमल सौर
रहवास छत सीमेंटशीट, दीवार ईंट-पत्थर की,फर्श कच्चा लकड़ी का टपरा
8.160
25.160
योग
निरंक
74
1.870
15.050
117/1
शासकीय आबादी
निरन पिता कमल सौर
9.675
रहवास छत खप्पर लकड़ी, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा, दहलान छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी , फर्श कच्चा
जीना
1.350
17.390
दहलान छत लकड़ी+फर्शी
योग
43.465
निरंक
75
23.010
1.870
117/1
शासकीय आबादी
कमल पिता रतन आदिवासी
14.750
आवासीय छत, खप्पर लकड़ी,, दीवार पत्थर मिट्टी,, फर्श कच्या दहलान छत पत्थर की फर्शी, दीवार पत्थर मिट्टी फर्श कच्चा
16.500
पी.एम.आवास , छत गाटर पत्थर की फर्शी, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा,
शौचालय
2.640
निरंक
76
0.000 कोमल सौर पिता कमल सौर
योग:-
56.900 7967 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
77
है
निरंक
24.400
117/1 1.870
शासकीय आबादी
भग्गो पति हरकिशन
आवासीय छत, खप्पर लकड़ी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा
12.200
छत लकड़ी+पन्नी, दहलान
31.540
छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, पक्काशौचालय
1.440
योग
69.580
निरंक 78
32.680
117/1 1.870
शासकीय आबादी
अरविन्द्र पिता
हरकिशन सौर
छत सीमेंटशीट, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा
17.480
दहलान छत लकड़ी+खप्पर दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा
योग:-
50.160
निरंक
है 79
13.115
117/1 1.870
शासकीय आबादी
रतन पिता मंगल
सौर
छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर की, दहलान
25.315
रहवास छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर की,
13.330
मकान पी.एम.आवास , छत फर्शी+गाटर,, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा
शौचालय
1.440
80
निरंक
है
0.000 नारान सौर पिता रतन सौर
योग
53.200
निरंक
है 81
1.870
117/1
15.840
शासकीय आबादी
गुलाबबाई बेवा
ग्यारसी
15.680
रहवास छत टीन+लकड़ी, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा छत लकडी+पन्नी दहलान
18.190
पी.एम.आवास, छत गाटर पत्थर की फर्शी, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा,
शौचालय
1.440
निरंक
82
0.000 दयाचंद पिता ग्यारसी सौर
83
निरंक
है
0.000 कल्लूपिता ग्यारसी सौर
योन
51.150
84
निरंक
है 1.870
35.670
117/1
शासकीय आबादी
नंदू पिता
ग्यारसी सौर
छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा
योग
35.670 7968
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
85
निरंक
है 1.870
117/1
18.250
शासकीय आबादी
राजबाई पति
बब्बूसौर
छत खप्पर लकड़ी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा
20.000
दहलान छत लकड़ी+पन्नी शौचालय
1.440
39.690
86
2.410
94
निरंक
है
22.750
शासकीय चारागाह
सवालसिंह पिता
मचलसिंह
राजपूत
छत गाटर पत्थर की फर्शी दीवार ईंट की, फर्श पक्काकमरा
18.900
छत पत्थर की फर्शी+गाटर ईंट की दीवार, फर्श पक्कारहवास
22.100
दुकान छत फर्शी+गाटर, दीवार ईंट की, फर्श पक्का,
11.400
छत टीन+फशी दीवार पत्थर की, फर्श पक्का किचिन
15.225
छत पत्थर की फर्शी, दीवार ईंट की, फर्शी पक्कागौशाला
4.800
भोलेनाथ जी का मंदिर चबूतरा
पक्काशौचालय
3.600
87
निरंक
है
0.000 गिरीश राजपूत पिता सवालसिंह राजपूत
98.775
88
निरंक 1.870
नही 117/1
17.860
शासकीय आबादी
खुशाल पिता
भागीरथ सौर
छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा
8.740
छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा दहलान
शौचालय
1.440
योग
28.040
89
71 2.760
निरंक
नही
14.615
शासकीय रास्ता
निर्भयसिंह पिता
निरंनसिंह यादव
छत टीन+लकड़ी,, दीवार ईंट मिट्टी , फर्श पक्का
13.825
छत, सीमेंटसीट लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी. , फर्श पक्का
योग
28.440 7969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
निरंक
नही
11.100
71
90
2.760
शासकीय रास्ता
रामबाबू पिता
पहाडसिंह यादव
10.500
छत टीन+लकड़ी,, दीवार ईंट मिट्टी,, फर्श पक्का छत, सीमेंटसीट लकड़ी,, दीवार इंट +मिट्टी.. फर्श पक्का
21.600
नही
निरंक
15.263
91
71
शासकीय रास्ता
छत टीन लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी,, फर्श पक्का रहवास
2.760 कृष्णकुमार पिता छत्तरसिंह ठाकुर
15.263
छत टीन लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श पक्का दहलान
30.525
निरंक
नही
15.580
92
71 2.760
शासकीय रास्ता
रविशंकर पिता
गनेशराम
अहिरवार
13.530
छत सी.सी. पक्का, दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श पक्का छत लकड़ी+पाटे , दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श पक्का
29.110
नही
निरंक
24.120
93
2.760
71
शासकीय रास्ता
देवेन्द्र पिता
हजारी अहिरवार
छत टीन लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श कच्चा योग
24.120
निरंक
नही
71
70.850
94
2.760
शासकीय रास्ता
छत टीन लकड़ी, दीवार ईंट-पत्थर+मिट्टी,फर्श पक्का
17.515
1. भगवानदास पिता अनन्तराम अहिरवार 2 . अनन्तराम पिता जालम अहिरवार
छत पत्थर की फर्शी दीवार ईंट मिट्टी, फर्श पक्का
16.275
24.840
छत सीमेंटशीट लकडी, दीवार ईंट+मिट्टी, फर्श पक्का छत टीन+मकान, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श पक्का
129.480
निरंक
नही
12.070
95
0.130
75/164
शासकीय रास्ता
प्रदीप पिता प्रताप कुर्मी
छत टीन+लकड़ी, दीवार लकड़ी के खंभे, फर्श कच्चा
12.070
निरंक
नही
11.055
96
0.130
75/164
शासकीय रास्ता
पुष्पेन्द्र सिंह
पिता प्रताप सिंह
कुर्मी
6.030
छत टीन+लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी की, फर्श पक्का छत पत्थर की फशी, दीवार ईंट मिट्टी की , फर्श पक्का
17.085
योग
नही
निरंक
28.520
97
1.870
117/1
शासकीय आबादी
लक्ष्मीबाई पति
मुकेश राजपूत
छत पत्थर की पाटे+सी. सी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श सी.सी.
योग 28.520 [भाग 1
7970
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
निरंक
नही
70.680
98
117/1 1.870
शासकीय आबादी
सचिन पिता
प्रकाश चंदेल
39.770
छत गाटर फर्शी, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श सी.सी. , छत टीन लोहे के एंगल, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श पत्थर के पटिया,
110.450
निरंक
नही
27.300
99
117/1 1.870
शासकीय आबादी
मुन्ने खां उर्फ
अब्दुल वाहिद
पिता रज्जाक
खां
16.380
छत टीनशेड लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श कच्चा, छत, टीन+लकड़ी+पन्नी, दीवार ईंट+मिट्टी, फर्श कच्चा
दहलान कच्चा
31.360
योग
75.040
खण्डर
निरंक
22.400
100
1.870
117/1
रामू पिता उमेद
सौर
शासकीय आबादी
निवास योग्य नहीं
योग:-
22.400
नही
निरंक
मकान कच्चा क्षतिग्रस्त
14.880
101
1.870
117/1
प्रकाश पिता
दिलीप सौर
शासकीय आबादी
योग
14.880
निरंक
नही
25.545
102
117/1 1.870
शासकीय आबादी
घनश्याम पिता
मुलू सौर
छत खप्पर लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा(आवासीय) छत लकड़ी पन्नी+छत 13.755
योग
39.300
नही
निरंक
खण्डर, सिर्फ पत्थर , छत 8.370
103
1.870
117/1
शासकीय आबादी
रामलाल पिता
मुलू आदिवासी
शौचालय पक्का
1.440
योग
9.810
निरंक
नही
26.425
104
1.870
117/1
शासकीय आबादी
पुष्पेन्द्र दांगी
पिता हाकमसींग
दांगी
17.743
छत पत्थर की फशी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श पत्थर की फर्शी छत पत्थर की फर्शी, दीवार पत्थर की फर्शी फर्श पत्थर की फर्शी दहलान
योग
44.168
नही
निरंक
26.425
105
1.870
117/1
शासकीय आबादी
तुलसीराम पिता
बाबूलाल सौर
छत पत्थर की फशी, दीवार पत्थर की फर्शी फर्श पत्थर की फर्शी
22.780
छत नहीं है पत्थर की बाउंड्री (दहलान)
योग
49.205
निरंक
नही
20.655
106
1.870
117/1
शासकीय आबादी
तुलई पिता
बाबूलाल सौर
छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा,
योग
20.655 7971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
नही
निरंक
107
10.730
117/1 1.870
शासकीय आबादी
भीकम पिता
मनीराम सौर
छत लकड़ी पन्नी , दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा
19.688
छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा
30.418
निरंक
नही 108
26.070
1.870
117/1
शासकीय आबादी
महेश पिता
मिश्रीलाल सौर
छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर मिट्टी , फर्श कच्चा यो
26.070
निरंक
नही 109
19.500
117/1 1.870
मकान कबेलू छप्पर
शासकीय आबादी
अकू पिता गुमान
सौर
11.520
1.440
लकडी का टपरा पक्काशौचालय योग
32.460
निरंक
नही 110
11.000
1.870
117/1
शासकीय आबादी
कल्लो पति
लल्लू
छत लकड़ी+पन्नी, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा, आवासीय
4.400
छत लकड़ी पन्नी दहलान योग
15.400
निरंक
नही 111
18.910
1.870
117/1
शासकीय आबादी
शिवराज पिता
वल्ले सौर
छत टीन+लकड़ी, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा
18.910
शासकीय
निरंक
नही 112
1.870
14.820
117/1
आबादी
राजेन्द्रसिंह
पिता श्रीरामसिंह
दांगी
14.820
छत टीन+लकड़ी दीवार ईंट मिट्टी, फर्श कच्चा (रहवास) छत लकड़ी दीवार पत्थर मिट्टी की, फर्श कच्चा गौशाला
29.640
निरंक
नही 113
17.680
1.870
117/1
शासकीय आबादी
गौतम पिता
बुद्दे आदिवासी
छत पत्थर की फी+ खप्र, दीवार पत्थर+मिट्टी, फर्श कच्चा योग
17.680
निरंक
नही 114
1.870
21.000
117/1
शासकीय आबादी
नारायण पिता
रामदीन गौड
पी.एम.आवास छत गाटर+ पत्थर की फर्शी, दीवार ईंट की, फर्श कच्चा,
23.400
छत लकड़ी+पन्नी दीवार पत्थर मिट्टी, फर्श कच्चा योग
44.400
निरंक
नही 115
33.600
1.870
117/1
शासकीय आबादी
वीरन पिता
जगन सिंह गाँड
51.240
छत सीमेंटशीट लोहे पाइप, दीवार पत्थर की फर्शी, फर्श पक्काआवासीय छत नहीं है पत्थर की बाउंड्री (आँगन)
योग
84.840 [भाग 1 7972
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
94 2.410
निरंक
40.320
116 शासकीय चारागाह
प्रताप पिता महेन्द्रसिंह दांगी
दुकान संचालित है
छत टीन+लकड़ी, दीवार ईंट मिट्टी, फर्श पक्का (दुकान आटा चक्की)
12.600
दुकान दहलान
छत लकड़ी+पन्नी
योग
52.920
3707.332
2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर ) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-
(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ; या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय : या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
(१ ) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
7973
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।
(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिधात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(14.1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
(14.3 ) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
( (14.7) यथेचित पंचायत घर
(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(14.9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह (14.10
( 14.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
(14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
[भाग 1 7974
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे . भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-0102 / 19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03. 03.2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गयी है तथा मौजा जगदीशपुरा स्थित भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नम्बर 49, 52, रकवा क्रमशः 7.130, 0.930 हे. भूमि प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अर्जित की गई है जिस पर हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50 20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
3- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 08./.../../2023 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्त्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग हनौता सिंचाई परियोजना सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7975
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
प्र.क्र. 12190-भू-अर्जन-2023
धार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023
(भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रप्तिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा -11 के अंतर्गत)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जात्ता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2 ) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूत्री (1)
ग्राम कदवाल
तहसील गंधवानी , जिला धार
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकवा (हेक्टर में )
क
विवरण
सिंचित
1
असिंचित
कुल
0.244
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से
0.244 0.000
0.244
योग
0.244 0.000
अनुसूची(2)
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण
कमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा कमांक भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
सिंचित असिंचित
सिंचित
52
कुल असिंचित कुल
0.209
आपसिंह रमलीबाई पिता नवलसिंह व घिचावाईवेवा नवलसिह पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार
2
53 0.000 0.209 0.104
0.104
0.000
0.261
नवलसिह पिता रूपला जाति मिल पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था
3
54 0.261
0.000
0.070
0:240
भगड़ा, सेक्डा पिता वेस्ता जाति भिल पता नवासी ग्राम शासकीय सस्था
कुल योग 0.000 0.240 0.070
0.244
0.000 0.244 [भाग 1 7976
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
प्र.क्र. 12192- भू-अर्जन-2023
(भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा -11 के अंतर्गत)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी जिला धार के वन क्षेत्र (बीट) रेहड्दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं. 30,550,551 के डूब प्रभावित वनाधिकार की प्रभावित वनपट्टा की भूमि जिसका पट्टेवार एवं प्लाट कोडवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2 ) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
तहसील गंधवानी, जिला धार ग्राम रेहड़दा
अर्जित की जाने वाली वनाधिकार पट्टा भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में) विवरण
कं.
असिंचित
सिंचित
कुल
6.061
0.000
6.061
1
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से
6.061
6.061
0.000
योग
अनुसूची(2)
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी की प्रभावित वन क्षेत्र (बीट) रेहड़दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं. 30,550,551 के अतर्गत वनाधिकार पट्टा भूमि का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का
पट्टा धारक का नाम व पटू कोड, प्लाट कोड भूमि का कुल रकबा रकबा (हेक्टर में)
कमाक
पिता/ पति का नाम एवं प्लाट क्र. सिंचित असिंचित
सिंचित असिंचित कुल कुल
172220999003 0.892 0.892 0.04 0.04
1 ईडा पिता ज्ञानसिंह 0.000 0.000
172220999001 0.895 0.895 0.505 0.505
2 सुकला पिता जिलू 172221024001 0.542 0.000 0.542 0.30 0.000 0.30
172203455001 0.753 0.753 0.005 0.005
3 भंगूपिता जिलू 0.000 0.000
172203455002 0.434 0.434 0.002 0.002
172216093003 0.185 0.185 0.006 0.006
4 कालूसिंह पिता जिलू 0.000 0.000
-172216093002 0.387 0.387 0.005 0.005
172221014004 0.537 0.537 0.008 0.008
5 बदा पिता जिलू 0.000 0.000
172221014002 0.141 0.141 0.200 0.200
6 ज्ञानसिंह पिता खूमसिंह 172209205001 0.264 0.000 0.264 0.164 0.000 0.164
7 मोहबाई पति कमरू N147525800007 0.273 0.000 0.273 0.136 0.000 0.136
172221016002 0.398 0.398 0.130 0.130
8 कालुसिंह पिता ज्ञानसिंह 0.000 0.000
172221016001 0.121 0.121 0.030 0.030
9 रीछूपिता भुषान 172208655003 0.451 0.000 0.451 0.010 0.000 0.010
10 भलू पिता रा राघू 172225859001 1.747 0.000 1.747 0.010 0.000 0.010
172208650002 1.029 1.029 0.100 0.100
11 चमरिया पिता नानका 0.000 0.000
172208650001 0.874 0.874 0.100 0.100
12 समरू पिता ज्ञानसिंह 172221023002 0.553 0,000 0.553 0.04 0.000 0.04
13 मालसिंह पिता शंकर 172225823001 0.667 0.000 0.667 0.400 0.000 0.400
14 मुकेश पिता हगरिया 172225877001 0.729 0.000 0.729 0.15 0.000 0.15
15 गुमान पिता हगरिया 172208639001 1.021 0.000 1.021 0.0300
16 उदियापिता कुमार 172225829001 0.309 0.000 0.309 0.010 0.000 0.010
17 मडिया पिता कुमार 172225821001 0.245 :0.000 0.245 0.010
18 कुमार पिता नानका 172225844001 0.359 0.000 0.359 0.010 0.000 0.010
172225846002 0.575 0.000 0.575 0.020 0.000 0.020
19 डोंगरीया पिता सेवजी
172225846001 1.452 0.000 1.452 0.200 0.000 ! 0.200
7977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
0.100
0.000
0.100
1.532
1.532
172225916001
रमेश पिता डोलरिया
20
0.000
0.000
0.050
0.507
0.507
172225901001
21
वेलका पिता हीर्मल
0.000
0.050
0.120
0.000
0.410
0.410
कलसिंह पिता नानका 1722213233002 22
0.120
0.000
0.000
0.010
0.010
3.254
3.254
172205455001 23
वेरसिंह पिता भुवान
$0.000
0.060
0.000
0.060
1,082
1.082
172223005001 24
वेस्तारामा
0.000
0.050
0.000
0.221 0.050
0.000
3722210070010.221
25
जामसिंह पिता फत्तु
26
0.090
0.000
0.090
0.000
10.305
1722288550020305
फूलसिंग पिता कालु
0.000
0.500
0,770 0.500
0,770
27
172203461001
मगूमिता तानका
0,000
0.060
0.000
3.117
0.060
0.000
1722210050013317
28
पानु पतिःबागू
0.060
0.000
0,000 0.760 0.060
0.760
172221004001 29
दीपसिंह पिता इन्दरसिंह
172221018001
0.120
0.000
0120
2.396
2:3960.000
30
रूखड़िया पिता नाथिया
0.000
0.005 0.176
0.005
0.000
172221025002 0.176
दिनेशः पिता शंकर
31
0.000
0.05
0.497
32
कवरसिंह पिता किशन
172221013001
172202712001 0.497
0.05
0.000
0.100
0:100
0.000
0.151
0.000
0,151
33
गुलाब पिता दरियावसिंह
172202712002
0.164
0.000
0:164
0.164
0.000
0,164
0.000
0.241
0.241
0.344
172216022001
लालसिंह दरियाव
34
172216022002 0.344
0.000
0.000
0.100
0.100
0.241
172216021001 0:000 0.241
1
0.08
0.000
0.08
0.000
0.470
0.470
देवरा दरियावसिंह
35
172216021002
0.000
0.10 0.000
-0.171
0:10
0.471
172221012001
0.075
0.000
0,075
1.102
0.000
1.302
36
कालुसिंह पिता जगनसिंह
172216023001
1.000
0.000
1.000 --1.697
1.697
37
रूमालसिंह पिता कालूसिंह
0,000
6.061
6.061
0.000
35.200
योग
25:200
0.000
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7978
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 क्र. 901 -भू-अर्जन-2023
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (4 ) की अधिसूचना
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकताहै ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।
चूंकिग्राम चोरहटा पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम कीउपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।
द्वितीय पूरक अनुसूची
भूमिका वर्णन
(क) जिला रीवा(म०प्र०) (ख) तहसील हुजूर नगर (ग) नगर/ग्राम चोरहटा (घ) लगभग क्षेत्रफल 2.373 हे0
खसरा एवं रकवा का विवरण
खसरा क्रमांक
क्रमांक
रकवा (हेक्टेयर में)
1
0.040
535/1/1
2
535/1/2
3
535/1/3
4
535/2
5
0.036
536/1/1
6
536/1/2
7
536/1/2
8
536/2
9
538/1
0.008
10
538/2
11
538/3
12
0.036
540/1/1
13
540/1/2
14
540/1/3 7979
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
खसरा क्रमांक
क्रमांक
15 541
16 542/1
17 545/1
18 548
19 549
20 562/1
21 563/2/1
22 563/2/2
23 563/2/3
24 627/1
25 635/2
26 632/1/1
27 632/1/2
28 632/2
29 632/3
30 643/1
31 643/2
32 643/3
33 643/4
34 643/5
35 643/6
36 643/7
37 643/8
38 652/1
39 653/1
40 653/2
41 654/3
42 654/3/1
43 654/3/1/1
44 654/3/1/2
45 654/3/2
46 654/3/3
47 654/4/1
48 669/1/1
49 669/1/2
50 669/1/3
51 1206/668
रकवा (हेक्टेयर में)
0.096 0.020 0.064 0.248 0.024 0.012 0.038 0.020 0.020 0.050 0.100 0.134 0.133 0.229 0.273 0.012 0.014 0.036 0.020 0.052 0.055 0.050 0.050 0.052 0.052 0.044 0.325 0.030
कुलयोग - 51 किता रकवा 2.373 हे0
1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन।
2.भूमिका नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारण इकाई रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1 7980
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
क्र. 899-भू-अर्जन-2023
भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।
चूंकि ग्राम चोरहटी पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।
द्वितीय पूरक अनुसूची
भूमिका वर्णन
हुजूर नगर
(ख) तहसील
रीवा (म०प्र० )
(क) जिला
2.117 हे0
चोरहटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल
(ग) नगर/ग्राम
खसरा एवं रकवा का विवरण
रकवा (हेक्टेयर में)
खसरा क्रमांक
क्रमांक
1 153/3 0.390 2 153/4 0.141 3 160/1/2 0.202 4 160/2/2 0.030 5 163/1/2 0.040 6 163/1/3 0.576 7 170 0.162 8 173/4/1 0.080 9 173/6 0.036 10 173/7 0.132 11 174 0.018 12 175/1 0.030 13 197 0.070 14 200/1 0.144 15 200/2/1/2 0.020 16 204/2 0.012 17 209/2/2 0.030 18 218/2 0.004
कुल योग- 18 किता रकवा 2.117 हे0
1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन।
2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारण इकाई रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
क्र. 903- भू-अर्जन-2023
भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (4) की अधिसूचना
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।
चूंकि ग्राम पतेरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम की उपधारा ( 2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहाहै।
द्वितीय पूरक अनुसूची
भूमिका वर्णन
(क) जिला
रीवा (म०प्र ०)
(ख) तहसील
हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम पतेरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल 0.036 हे ०
खसरा एवं रकवा का विवरण
क्रमांक
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे ० में)
1
27
0.016
2
29
0,020
कुल योग- 02 किता रकवा 0.036 हे0
1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन ।
2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. ( भ/स) संभाग रीवाके कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7982
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
क्र. 905-भू-अर्जन-2023
भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (4 ) की अधिसूचना
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।
चूंकिग्राम उमरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
द्वितीय पूरक अनुसूची
भूमि का वर्णन
(क) जिला रीवा (म०प्र०) (ख) तहसील हुजूर नगर (ग) नगर/ग्राम उमरी (घ) लगभग क्षेत्रफल 3.664 हे०
खसरा एवं रकवा का विवरण
खसरा नम्बर
क्रमांक
अर्जित रकवा (हे० में)
1 312/6 0.056 2 305/1/2 0.055 3 312/10 0.015 4 154/1/1/1 0.022 5 154/1/6 0.010 6 316 0.004 7 309/1 0.957 8 309/7/1/1/1/1/2 0.018 9 309/7/1/1/1/1/3 0.018 10 385/3 0.092 11 386/3 0.029 12 325/1 0.042 13 325/2 0.042 14 363/2 0.060
7983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
खसरा नम्बर क्रमांक
15 312/11 16 361/1/3 17 312/1 18 312/9 19 361/2 20 362/2 21 359/2 22 385/1 23 312/4 24 312/7 25 361/1/1 26 312/5 27 309/7/1/1/1/2 28 302/2/1 29 309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 30 309/7/1/1/1/1/1/1/2 31 309/7/1/1/1/1/1/1/1/2 32 309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 33 309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/2 34 312/2 35 359/1 36 319/1 37 312/3 38 312/8 39 357/2 40 302/1 41 385/2 42 159/1/2/2 43 309/7/1/1/1/1/4 44 342 45 304/1/1 46 361/1/4 47 336/1 48 361/1/2 49 363/1 50 384
अर्जित रकवा (हे ० में)
0.063 0.070 0.012 0.017 0.203 0.024 0.202 0.092 0.012 0.015 0.070 0.072 0.033 0.020 0.101 0.018 0.018 0.1155 0.018 0.001 0.051 0.051 0.012 0.016 0.014 0.020 0.092 0.018 0.018 0.514 0.013 0.070 0.004 0.070 0.089 0.016
कुल योग - 49 किता रकवा 3.664 हे0
1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन।
2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवाके कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7984
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
क्र. 907-भू-अर्जन-2023
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (4 ) की अधिसूचना
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।
चूंकि ग्राम अगडाल पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।
द्वितीय पूरक अनुसूची
भूमिका वर्णन
रीवा (म०प्र०)
(ख) तहसील
(क) जिला
हुजूर नगर
अगडाल
1.789 हे0
(ग) नगर/ग्राम
(घ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा एवं रकवा का विवरण
खसरा नम्बर
क्रमांक
अर्जित रकवा (हे० में)
1 748/2/1 0.275
2 748/2/2 0.053
3 720/1 0.002
4 768/1 0.081
5 768/2 0.165
6 768/3 0.065
7 768/4 0.275
8 768/5 0.417
9 0.280
786/6
10 710 0.012
11 715/1 0.023
12 715/2 0.023
13 715/3 0.023
7985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
अर्जित रकवा (हे० में)
खसरा नम्बर
क्रमांक
0.002
727/1/1
14
0.093
731
15
कुल योग- 15 किता रकवा 1.789 हे०
1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन।
2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवाके कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24- पत्र क्र.1471 - भू-अर्जन-23
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
4
2
3
5
6
सतना
खोही 0.2468 हे.
मझगवां
पाथरकछार बांध के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री,
जलसंसाधन संभाग सतना
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1 7986
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24- पत्र क्र.1472-भू-अर्जन-23
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
5
4
3
1
10.7640 हे.
2 मैहर
सतना
घुनवारा
6 घुनवारा बांध का निर्माण कार्य, तालाब टैंक के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री,
जलसंसाधन संभाग सतना
जिला सतना (म० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन-प्र.क्र. अ- 82-23-24- पत्र क्र. 1473-भू-अर्जन-23
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
6
5
4
1
2
3
43.992हे.
बकोट
मझगवा
सतना
पाथरकछार बांध के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री,
जलसंसाधन संभाग सतना
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24- पत्र क्र. 1474- भू-अर्जन-23
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्त्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
5
1
2
3
2.5124 हे.
सतना
पिण्डरा
मझगवां
दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री,
जलसंसाधन संभाग सतना
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन- प्र.क्र. अ-82-23-24- पत्र क्र. 1475-भू-अर्जन-23
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना मझगवां
18.0697 हे.
दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु चित्तौरिहा वी
कार्यपालन यंत्री,
जलसंसाधन संभाग सतना
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1 7988
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24- पत्र क्र. 1475-भू-अर्जन-23
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना मझगवां
18.0697 हे.
दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु चित्तौरिहा वी
कार्यपालन यंत्री,
जलसंसाधन संभाग सतना
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन- प्र.क्र . अ-82-23-24- पत्र क्र. 1476- भू- अर्जन-23
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
4
3
6
2
5
सतना
देवलहा
मझगवां
89.0042 हे.
दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री,
जलसंसाधन संभाग सतना
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट .
7989
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नरसिंहपुर , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र. 315-भू- अर्जन-2023
प्रारूप V
(नियम 10 देखे)
धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन
सचिव, राजस्व विभाग
रा.मा.क्र. 06 / अ-82 / 2023-24 ग्राम- खिरैटी प.ह.नं. - 7 नं.ब.-93 तहसील -साईखेड़ा
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के बेराज निर्माण ग्राम- खिरैटी प.ह.नं. -7 नं.ब. - 93 तहसील- साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में कुल 3.287 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 3.287 हेक्टेयर है ग्राम खिरैटी तहसील साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है : -
ग्राम खिरैटी, तहसील- साईखेड़ा, प.ह.नं.- 7
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा हे.
स. क्र.
3
4
2
5 1
0.290
93
भूमि स्वामी
1 चन्द्रभान सिंह महेन्द्र सिंह वल्द हरलाल किरार सा.देह
0.652
94
भूमि स्वामी
2 दुर्गेश पुष्कर सिंह पिता चन्द्रभान किरार सा. देह
0.271
95/1
भूमि स्वामी
0.415
95/2/1
3 छोटेलाल पिता सुंदरलाल प्रजापति पता नरसिंहपुर
0.248
95/3/1
भूमि स्वामी
4 गिरधारी पिता तांतु कुम्हार पता नरसिंहपुर
95/4क
0.202
95/3/2 95/4ख
0.004
96/1
भूमि स्वामी
0.120
100/1
5 कैलाश पिता करनसिंह नोरिया पता खिरैटी साईखेड़ा नरसिंहपुर
0.092
101/1
भूमि स्वामी
6 मदन पिता घासीराम किरार पता नरसिंहपुर |
0.200
102/1
भूमि स्वामी
0.200
102/2/2
7 मुरारी प्रसाद पिता जमना प्रसाद ब्रा. पता खिरैटी साईखेड़ा नरसिंहपुर
0.200
102/2/1
भूमि स्वामी
0.393 8 सुशील कुमार उर्फ शंकरलाल पुरूषोत्तम पिता राधेलाल ब्रा . खिरेटी साईखेड़ा
102/3/1
भूमि स्वामी
3.287
कुल योग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7990
1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा-15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
2. कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है , अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के बेराज निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा-19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
5. भू- अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
क्र. 317-भू-अर्जन-2023
प्रारूप V
(नियम 10 देखे)
धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव , राजस्व विभाग
रा.मा.क्र. 05 / अ-82 / 2023-24 ग्राम- खिरैटी प.ह.नं. -7 नं.ब.- 93 तहसील -साईखेड़ा जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के पम्प हाऊस निर्माण ग्राम- खिरैटी प.ह.नं.-7 नं.ब.- 93 तहसील - साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में कुल 2.242 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 2.242 हेक्टेयर है ग्राम खिरैटी तहसील साईखेड़ा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है : - 7991
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
ग्राम
खिरैटी, तहसील- साईखेड़ा, प.ह.नं. - 7
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.
2
1
1 गुड्डू पिता कैलाश ढीमर सा. नरसिंहपुर
2
अर्जित रकबा हे.
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
5
4
3
1.215
105/2
भूमि स्वामी
0.513
106/2
भूमि स्वामी
हल्कोरी मदन दशोदाबाई लक्ष्मीबाई पिता मुल्लूउर्फ फूलसिंह हल्केवीर घनश्याम गनेश मंगल मुन्नालाल पिता बालाराम अजय आरती पूजा पिता छोटेलाल राजू ब्रजेश कलाबाई शकुनबाई पिता नन्हेलाल जाति बाढई सा. देह
0.304
100/3
भूमि स्वामी
3 कैलाश पिता करनसिंह ढीमर सा. साईखेड़ा नरसिंहपुर
राघवेन्द्र पुत्र तीरथ किरार सा. नरसिंहपुर 4
0.210
106/1
भूमि स्वामी
2.242
कुल योग
1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
2. कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के पम्प हाऊस निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
4. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
5. भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7992
कार्यालय, कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 26 सितम्बर 2023 क्र. 732-भू-अर्जन-2022
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र के जिला पन्ना अंतर्गत तहसील पन्ना के ग्राम कटहरी बिलहटा, गहदरा , कोनी , मझौली एवं डोडी (वीरान ) तथा तहसील अमानगंज के ग्राम मरहा, खमरी एवं कूडन के परिवारों हेतु निजी भूमि धारकों के भूमि अर्जन होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की भूमि अर्जन , पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अर्जित की जा रही भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित परिवारों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु न्यायालय कलेक्टर जिला पन्ना के राजस्व प्रकरण क्रमांक 12 / बी-121 वर्ष 2023-24 में धारा 45 (2) के तहत गठित पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति की समीक्षा के उपरांत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त सागर संभाग सागर के अनुमोदन दिनांक 22.09.2023 के उपरांत धारा 18 के तहत इस अधिसूचना का प्रकाशन किया जाना है ।
भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 के अंतर्गत केन - बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत जिला पन्ना अंतर्गत तहसील पन्ना के ग्राम कटहरी बिलहटा, गहदरा, कोनी एवं मझौली तथा तहसील अमानगंज के ग्राम मरहा, खमरी एवं कूडन की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 21 जनवरी 2022 एवं तहसील पन्ना के ग्राम डोडी (वीरान) कीप्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 02 दिसम्बर 2022 को किया गया था । परियोजना से प्रभावित ग्रामों के परिवारों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु स्कीम का सार निम्नानुसार है:-
भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम
1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती 03 वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान से समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए , एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा , न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा , विनिर्दिष्ट की जाए ।
7. किसी कारीगर , छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है , ऐसी रकम 7993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
8. समुचित सरकार द्वारा यथासुनिश्चित / घोषित / निर्धारित, वार्षिकी या नियोजन विकल्प को प्रदान किया जावेगा ।
9. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
10. प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
11. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा ।
12. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
13. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
14. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्ययेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधांए, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
1. सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
2. वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
3. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
4. पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
5. राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह ।
6. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संस्था ।
7. यथोचित पंचायत घर ।
8. विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/ शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधांए अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
9. जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान प्रसाधन स्थल ।
10. स्वच्छता के लिए सुविधांए जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु ।
11. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
12. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी ।
13. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय ।
14. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।
15. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।
16. बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।
17. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र ।
[भाग 1 7994
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
18. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।
19. व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।
20. परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिये अलग भूमि चिन्हित ।
21. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
22. प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील अमानगंज के ग्राम रामपुर में शासकीय भूमि खसरा नं-60 / 1 का रकवा-43.820हे0 कुल रकवा-43.820हे0 केन- बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित पुनर्विस्थापन एवं उपयोग की स्थापना हेतु म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (2 ) के तहत न्यायालय कलेक्टर पन्ना द्वारा आवंटित की जावेगी । केन- बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजनांतर्गत में प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 12.5X20 वर्गमीटर का आवासीय भू- खण्ड मौजा रामपुर की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी ।
23. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकान में अधिनियम 2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
24. अधिनियम की धारा -3 के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक से पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरजिंदर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, भाग 1 ]
7995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभााग
क्र. 242-भू-अर्जन-2023
देवास , दिनांक 3 अक्टूबर 2023
[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013) ]
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं कि लोक प्रयोजनार्थ आई.एस.पी. पार्वती फेज III & IV सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रं. - 03 के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम पलासी तहसील खातेगांव जिला देवास के प्रभावित निजी भूमि में कुल 5.54 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात , इसलिये घोषणा की जाती है, कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड हैं, जो 5.54 हेक्टेयर हैं, जो ग्राम पलासी तहसील खातेगांव जिला देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-
क्र सर्वेक्षण संख्या
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.) में
1
143/1
निजी सिंचित 0.4000
2
143/2 निजी सिंचित श्री कैलाश पिता भगवान
5.1400
वृक्ष
किस्म निरंक
संख्या निरंक
श्री गोविन्द पिता कैलाश
संरचना
प्रकार
एरिया
5.54 निजी कृषि भूमि
यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है । भूमि अर्जन के कारण पुर्नव्यवस्थापन के लिये संभावित कुटुम्ब की संख्या 02 है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-
ग्राम पलासी तहसील खातेगांव जिला देवास क्षेत्र 5.54 हे. में ।
उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं , खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं , को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।
भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, खातेगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7996
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
हरसूद, दिनांक 10 अक्टूबर 2023 प. क्र. क-वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5180
रा. प्र . क्र . 0077-3-59-2022-23
प्ररुप-" घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1768 /क / वा.-1/ भू-अर्जन/ 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - कसरावद, प.ह.न.-40, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची :
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
ग्राम
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.008
246/1/1
-कसरावद, प.ह.न.-40,
0.007
246/1/2
0.003
244/1
0.008
245/2
0.001
245/1 7997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
ग्राम खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.003
245/3
0.002
185/2
0.005
182/1
-कसरावद, प.ह.न.-40,
0.005
184/1/2
0.002
184/1/3
0.004
247/1
0.006
248/1
0.003
248/2
0.002
298/5
0.012
298/1
0.003
297
0.005
301
0.005 302
0.005
303/2
0.001
303/3
0.090 20
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
ग्राम -कसरावद,
0.001
244/2
प.ह.न.-40,
0.001
167
0.001
300
0.003
246/2
0.006 04
योग शासकीय भूमि
0.096 24
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
7998
प. क्र . क-वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5183
रा. प्र . क्र. 0074-3-59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-1772/क/ वा.-1/भू-अर्जन/ 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - मोही रैय्यत, प.ह.न.-23847, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.004
182/1/1
ग्राम -मोही रैय्यत, प.ह.न.
0.008
134/4
-23/47,
0.006
135/1
136
0.003
137/1
0.013
A 7999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.001
137/2
ग्राम -मोही रैय्यत, प.ह.न. -23/47,
0.035
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
06
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम -मोही रैय्यत,
प.ह.न.
0.001
160
0.013
175
-23/47, 176
0.001
0.007
183/10
0.015
0.004
183/9
0.008
182/8
0.001
159
0.003
134/3
0.053
08
योग शासकीय भूमि
0.088
14
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1 8000
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
प. क्र . क- वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5186
रा. प्र. क्र . 0076-अ-59-2022-23
प्ररुप-"घ"
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी संक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1775/ क / वा.-1/भू-अर्जन/ 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - बम्होग्राम, प.ह.न.-40, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
खण्डवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
हरसूद
0.006
100/2
ग्राम -बम्होग्राम, प.ह.न.-40,
0.001
115/3
0.007
02
योग निजी भूमि
ग्राम -बम्होग्राम,
खण्डवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
हरसूद
0.004
प.ह.न.-40,
100/1
98
0.001
0.005
02
योग शासकीय भूमि
0.012
04
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8001
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प. क्र . क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5189
रा. प्र. क्र . 0075-अ-59-2022-23
प्ररुप-"घ"
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगतं पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1778/क/वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बड़खलिया, प.ह.न. -23, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
1
5
ग्राम
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
689/2
0.001
-बड़खलिया,
प.ह.न.-23
689/1
0.012
677
0.008
679/1
0.005
675/1
0.004
A [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8002
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.004
673/1
ग्राम
खण्डवा
हरसूद
0.002
672/1
0.002
669/1
-बड़खलिया,
प.ह.न.-23
668/1 0.004
666/3 0.003
665 0.004
0.005
660/3
0.001
659/3 0.008
317/1 0.001
320/1 0.002
323/2 0.004
329/3/1 0.001
329/3/2 0.003
331/1 0.005
331/2 0.005
332/2 0.009
333/1 0.003
334/3 0.001
334/2 0.002
335/1 0.002
335/2 0.001
336/2 0.001
336/1 0.002
28 0.105
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.001
ग्राम
-बड़खलिया,
प.ह.न.-23
0.001
678
0.001
0.001
657
0.003
656
0.001
655
0.010
654
0.001
651
0.004
649 8003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
2
1 खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.001
650
0.016
632
0.001
633
ग्राम
-बड़खलिया,
प.ह.न.-23
628 0.001
627/2 0.004
627/1 0.003
317/3 0.007
317/2 0.005
320/3 0.016
325 0.001
333/2 0.001
334/1 0.001
338 0.008
339/1 0.001
339/2 0.004
343 0.001
345 0.006
346 0.003
349/2 0.009
350 0.006
351 0.006
352 0.004
354 0.006
355 0.007
250 0.001
248 0.003
249 0.002
246 0.001
244 0.003
241/1 0.001
241/2 0.006
240 0.004
योग शासकीय भूमि 39 0.162
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 67 0.267
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8004
प. क्र. क -वा- 1 - भू-अर्जन-2023-5192
रा. प्र. क्र . 0070-अ- 59-2022-23
प्ररुप-" घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1781 /क/वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.018
319/4
ग्राम -मौजवाड़ी माल,
0.019
319/1
प.ह.न.-26,
0.013
309/1
0.014
308/3
0.001
308/2 8005
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा ग्राम 307/3 0.011
हरसूद
33 0.005
-मौजवाड़ी
31 0.001
माल,
28 0.004
प.ह.न.-26 ,
27 0.004
26 0.005
76 0.005
77/1 0.015
0.014
78/2
0.004
0.008
78/3
0.001
0.012
83/1
0.001
78/4 0.009
167/1 0.006
167/2 0.009
167/3 0.003
166 0.002
176/1 0.005
83/2 0.001
0.026
169/1
0.012
169/3 0.006
169/2/1 0.011
169/2/2 0.009
170 0.010
83/4 0.009
81 0.001
30 0.274
योग निजी भूमि
खण्डवा
ग्राम
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
0.023
320/1
321
0.015
-मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26,
315
0.002
0.020
311/2
310
0.027
301
0.002
46
0.001 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8006
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
ग्राम
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.001
47
0.046
49
-मौजवाड़ी
माल,
प.ह.न.-26 ,
0.014
52/1
0.023
52/2
0.002
53
0.022
57/2
0.032
57/1
0.017
0.008
59
0.010
0.005
61
0.011
60
0.001
74
0.055
75
0.021
13/2
0.001
0.001
84
0.001
0.001
82
0.001
171
0.363
23
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
0.637 53 8007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5195
रा. प्र. क्र . 0073-अ-59-2022-23
प्ररुप-" घ "
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1815 / क / वा.-1/भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -सोनपुरा, प.ह.न.-25, तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
0.009
257
ग्राम -सोनपुरा, प.ह.न.-25,
0.002
0.005
256/3
0.002
256/1
0.001
250/1
0.001
250/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8008
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3 4 5
1 2
ग्राम 215/1/1 0.009
खण्डवा हरसूद
214/ 0.009
-सोनपुरा,
216/2 0.001
प.ह.न.-25,
217/2 0.004
217/1 0.004
218 0.010
0.002
225/2
0.005
220/6 0.001
220/4 0.003
220/3 0.004
221/2 0.004
221/3 0.003
0.002
50/2 0.007
58 0.004
59// 2/ 1 0.001
59/2/2 0.001
59/2/3 0.002
59/1 0.005
60 0.006
43 0.001
38 0.002
37 0.002
36 0.002
35 0.010
30 0.124
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.001
238
ग्राम -सोनपुरा, प.ह.न.-25,
0.002
256/4
0.001
256/5
0.001
253
0.009
250/4
0.001
232 8009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
ग्राम
-सोनपुरा,
प.ह.न.-25,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.003
110/2
0.004
110/3
0.001
108
0.001
50/3
0.002
47
0.026
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 11
0.150
41 8010
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5198
रा . प्र. क्र . 0072-3-59-2022-23
प्ररुप-" घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1785/ क/वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - रेवापुर, प.ह.न.- 25, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
ग्राम - रेवापुर, प.ह.न.-25,
0.005
318/1
0.008
0.008
317
0.001
0.015
188
0.018
194 8011
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.001
316/1
0.006
189
ग्राम -रेवापुर,
प.ह.न.-25
0.007
190
0.020
166/2
0.002
192/1
0.004
0.001
193
0.003
196/2
0.001
196/1
0.004
253/4
0.010
198/1
0.001
253/3
0.001
253/5
0.002
237/4
0.006
237/1
0.001
235/1
0.003
236/3
0.005
235/4
0.009
235/3
0.009
238
0.002
239/2
0.006
239/1
0.007
242
0.001
232
0.005
231
0.007
230
0.003
229/2
0.006
229/1
0.004
228
0.004
225
0.001
162/1
0.019
162/3
0.016
163/2
0.016
163/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8012
तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
जिला
हल्का क्रमांक क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
4 5
2 3
1
164/1 0.007
0.009
167/5
0.003
167/4 0.001
166/1 0.010
166/3 0.001
184 0.023
318/2 0.008
319/1 0.018
83 0.007
84 0.003
82/4 0.004
81/2 0.010
80/2/2 0.007
80/1/2 0.005
79/2 0.006
79/1 0.005
86/2 0.003
0.001
86/3
0.005
86/4 0.002
87 0.004
88/4 0.004
103/4 0.001
103/3 0.003
103/2 0.002
297/1 0.010
297/2/2 0.012
297/2/1 0.003
297/6 0.012
65 0.437
योग निजी भूमि
खण्डवा
ग्राम -रेवापुर,
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
प.ह.न.-25
0.001
197
0.001
211 8013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.001
183
0.001
ग्राम -रेवापुर,
प.ह.न.-25
165
0.001
0.006
297/8
0.001
294/2
0.010
280
0.006
274
0.001
278/2
0.002
283
0.031
10
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
0.468
75 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8014
प. क्र. क- वा-1 -भू-अर्जन-2023-5201
रा. प्र . क्र. 0069-अ-59-2022-23
प्ररुप-" घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1788/क/ वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बरुड़ माल , प.ह.न.-39, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
ग्राम -बरुड़ माल,
0.003
522/3
प.ह.न.-39,
0.007
522/2/1
0.005
522/1
0.002
521/2
0.001
518/4/2
A 8015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1
2
3
खण्डवा ग्राम -बरुड़ 518/3 0.001
हरसूद
माल, 518/1/2 0.006
प.ह.न.-39 , 518/2/1/2 0.001
0.009
519
0.008
0.003
513/2/1
0.001
513/2/2 0.007
174/3 0.007
174/2 0.002
73/1 0.005
155/1 0.003
153/1 0.010
153/3 0.002
150/1 0.003
150/2 0.003
148/1 0.002
148/2 0.003
147/2 0.004
146/2 0.004
0.005
120/2
0.002
145/1 0.004
145/2 0.004
141/3 0.005
141/2 0.005
141/1 0.004
140/2 0.004
140/1 0.003
138 0.004
137/8/2 0.004
121 0.003
122 0.001
120/1 0.007
119/1 0.002
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8016
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.002
119/2
0.002
119/3
0.002
118/2/1
0.002
0.002
118/1/2
0.006
117/2
0.004
117/1
0.002
116/4
0.181
46
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
ग्राम - बरुड़
माल,
523 0.001
प.ह.न.-39 ,
181 0.009
184 0.013
182 0.011
0.008
180 0.022
0.006
179 0.005
178 0.005
177 0.004
0.001
175
0.002
276 0.002
169 0.001
164 0.001
166/1 0.006
166/3 0.013
166/2 0.003
0.003
158
0.001
73/9 0.004
73/12 0.012
96 0.001
174/4 0.008
170 0.001
165/2 0.011
8017
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.010
163/3
खण्डवा
हरसूद
0.010
159/3
0.001
159/2
ग्राम -बरुड़
माल,
प.ह.न.-39
159/1 0.010
71 0.005
74/8 0.005
74/7 0.007
74/6 0.004
74/5 0.003
74/4 0.009
74/3 0.005
75/2 0.004
77 0.001
68 0.020
0.015
67
0.005
60 0.002
55 0.009
54/1 0.003
54/2 0.003
54/3 0.004
57 0.006
36 0.001
37/3 0.021
37/2 0.003
38/3 0.009
34/1 0.011
32 0.002
31/4 0.006
31/5 0.001
31/2 0.007
29/1 0.012
26/1 0.006
25/1 0.005
14 0.001
8/2 0.002
8/4 0.002
8/3 0.005
11/5 0.006
Pin
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8018
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
ग्राम -बरुड़ माल,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.002
11/2
0.001
11/4
0.002
3
प.ह.न.-39
0.010
1/2
0.001
136
0.411 65
योग शासकीय भूमि
0.592
111
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प. क्र. क-वा- 1 - भू-अर्जन-2023-5204
रा. प्र. क्र. 0071 -अ- 59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1794 /क /वा.-1 / भू-अर्जन/ 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बैलवाड़ी, प.ह.न.-24, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
2
1
ग्राम
खण्डवा
हरसूद
4 5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.005
168
-बैलवाड़ी, प.ह.न.-24,
0.002
167/2/2
0.006
167/8
0.002
167/7
0.002
167/3 8020
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
1 2 3
खण्डवा हरसूद ग्राम
-बैलवाड़ी,
प.ह.न.-24,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
167/4 0.009
166/3 0.007
166/4 0.008
165/1 0.003
165/4 0.005
165/2 0.004
164/4 0.005
164/7 0.004
163 0.016
35/3 0.005
0.003
35/2
0.001
35/1 0.001
34/2 0.002
37/1/1 0.006
37/1/2 0.001
37/2 0.003
38 0.006
25 0.002
26 0.009
13 0.007
14 0.008
12/2 0.005
12/1 0.002
9/1 0.005
11 0.007
0.151
योग निजी भूमि
30 8021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.001
178
ग्राम -बैलवाड़ी, प.ह.न.- 24,
0.005
167/5
0.001
24
0.001
10
0.001
8
0.002 1
0.011 06
योग शासकीय भूमि
0.162 36
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1 8022
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
प. क्र. क- वा - 1 - भू-अर्जन- 2023-5207
रा. प्र. क्र . 0102-अ-59-2022-23
प्ररुप-"घ"
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1797 / क/वा.- 1 / भू-अर्जन / 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बहेड़ी, प.ह.न.-20 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम - बहेड़ी, प.ह.न.-20,
0.019
3
0.004
0.017
4
0.004
0.020
6
0.003 8023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3
खण्डवा हरसूद ग्राम - बहेड़ी,
प.ह.न.-20 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
0.008
7/3
0.004
0.007
7/2
0.001
0.009
7/1
0.002
9/1 0.004
8/3 0.002
8/2 0.002
8/1 0.003
10/2 0.003
10/3 0.004
0.003
11/2 0.003
12/1 0.003
12/2 0.002
15/2 0.004
16/2 0.006
17/1/2 0.002
17/2 0.006
17/3 0.002
17/4 0.001
28/1 0.009
0.001
28/3
0.007
28/2 0.010
23 0.007
75/3 0.003
75/2 0.003
76/4 0.010
76/1 0.011
76/2/1 0.003
76/2/2 0.002
77/1 0.010
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8024
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2 3 4 5
1
खण्डवा हरसूद ग्राम -बहेड़ी, 77/2 0.009
प.ह.न.-20 , 137/1 0.003
136/1 0.021
135/2 0.008
135/1 0.012
129/4 0.011
131/5 0.013
0.002
125/3
0.003
122/2 0.010
122/3 0.010
121/1 0.023
116 0.007
115/2 0.003
114/2 0.006
113/2 0.007
173/1/2 0.001
173/4 0.005
0.001
173/2
0.009
174/3 0.003
173/3 0.004
174/2 0.012
177/1 0.010
177/2 0.005
178/2 0.005
178/1 0.004
176/1 0.004
181/1 0.008
0.001
181/2
0.007
183/3 0.004
62 0.455
योग निजी भूमि
भाग 1 ]
8025
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम -बहेड़ी, प.ह.न.-20,
0.011
1
27
0.001
22
0.001
0.001
139
0.001
126
0.001
180
0.001
182
07
0.017
योग शासकीय भूमि
0.472
69
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8026
प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5210
रा. प्र. क्र . 0097-अ-59-2022-23
प्ररुप-"घ"
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन; केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1800 / क/ वा.-1 / भू-अर्जन/ 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -मुगल रैय्यत, प.ह.न. -22, तहसील -हरसूद , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम -मुगल रैय्यत,
0.028
प.ह.न.-22,
0.020
81/9
0.013
0.053
81/3
0.021
0.055
81/4 8027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2 3
1
खण्डवा हरसूद ग्राम -मुगल
रैय्यत,
प.ह.न.-22,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
0.010
82/1
0.029
161/3 0.084
161/1 0.034
237/1 0.021
157 0.012
240/1 0.037
240/3 0.012
0.004
81/1
0.014
83/1 0.014
83/2 0.024
131/1 0.069
132/1 0.027
132/2 0.035
155/5 0.013
155/8 0.020
154/6 0.068
0.003
154/8
0.025
154/9 0.028
154/10 0.011
81/2 0.024
119/1 0.027
120/1 0.003
66/1 0.001
106/1 0.023
64/4 0.007
63 0.016
56/1 0.004
0.006
59/1
0.010
0.003
58/1 0.005
0.003
58/2 0.005
33 0.921
योग निजी भूमि
[ भाग 1 8028
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
//
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
शासकीय भूमि का विवरण:-
उपयोग हेतु प्रस्तावित
खण्डवा
हरसूद
0.003
0.003
168
ग्राम -मुगल रैय्यत, प.ह.न.-22 ,
0.002
0.005
158
0.006
0.008
240/4
0.003
240/2
0.003
241
0.016
81/7
0.019
81/8
0.036
82/7
0.003
151
82/4
0.022
0.020
82/5
0.013
89
0.026
90
0.003
95
0.033
97
0.012
0.025
98/3
0.007
0.015
96
0.009
119/2
0.041
118
0.013
98/2
0.014
101
0.001
104
0.010
103
0.015
66/2
0.001
65
0.002
56/3
0.002
56/2
0.001
57
0.007
59/2
0.002
59/3
0.001
60
0.402
31
योग शासकीय भूमि
1.323
64
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प. क्र. क- वा- 1- भू- अर्जन- 2023-5213
रा. प्र. क्र . 0104-अ-59-2022-23
प्ररुप- "घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1806 / क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -कड़ोली, प.ह.न. - 19, तहसील -हरसूद , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,
0.006
27/1
0.027
26/1
0.019
25/5
0.005
25/6
0.005
25/4 8030
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.003
25/2
0.019
24/2
0.012
23/1/2
0.003
0.004
22/3
0.012
0.001
22/1
0.016
0.013
23/1/1
0.001
23/4
0.003
19/5
0.007
18/3
0.010
18/2
0.021
19/4
0.017
17/4
0.026
78/3
0.020
78/4
0.050
82/1
0.012
80/1
0.011
82/2
0.017
81/3
0.007
199/2
0.014
199/3
0.025
200
0.002
177/3
0.019
177/1/1/1
0.006
177/1/2
0.009
177/1/1/2
0.013
176/4
0.017
176/1
0.011
170/4
0.003
122/3
0.010
121/2
0.009
120/7
0.014
123/1
Ai 8031
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3 4 5
1 2
124/3 0.013
115/4 0.014
115/7 0.007
113 0.007
112/3 0.020
111/3 0.012
170/3 0.001
273/1 0.006
272 0.018
271 0.005
0.007
287/3/2
0.011
273/2 0.001
264/3 0.021
264/4 0.004
0.009
266/1/2 0.009
0.009
265/1 0.040
265/5 0.004
290/1 0.026
290/2 0.022
292 0.022
300 0.015
301/1 0.008
301/2 0.004
266/1/1 0.004
265/2 0.016
265/3 0.004
268 0.044
287/2 0.034
285/2 0.012
285/3 0.001
17/2 0.009
267/1 0.002
69 0.940
योग निजी भूमि
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8032
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,
0.002 27/3
0.001
21
0.001
0.002 20
0.001 43
0.001 171/1
0.002
286
0.001
0.001 259
0.002 260
0.002 291
0.001 299
0.017 10
योग शासकीय भूमि
0.957 79
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8033
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5216
रा. प्र. क्र . 0101 -अ-59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1809/क /वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
ग्राम
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.055
181/1
-दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21,
0.060
181/2
0.043
177/1
0.052
175/4
0.035
120/1/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8034
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2 3
1
ग्राम
खण्डवा हरसूद
-दगड़खेड़ी,
प.ह.न.-21 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
120/1/3 0.030
121 0.046
123/1 0.026
123/4 0.025
128/1 0.032
86/4 0.051
0.021
31/1 0.010
0.014
25/1 0.015
24/2 0.001
22/1 0.006
32 0.033
35/1 0.004
35/2 0.017
35/3 0.017
35/12 0.014
35/4 0.011
36/2/3 0.006
36/2/4 0.014
43/1 0.009
41/1 0.010
40/1 0.010
351/1 0.010
352 0.043
345/1 0.011
360/5 0.001
360/4 0.017
369/2 0.029
369/1 0.009
363/1 0.005
0.051
368
0.025
366/2 0.020
385/1 0.020
8035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
3 1
ग्राम खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
394/2
0.011
0.017
393/4
-दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21 , 393/2
0.004
0.007
392/5
392/4
0.008
0.005
392/1
0.002
390
0.011
403
401
0.014
402
0.002
391
0.001
0.048
202/1
1.038
49
योग निजी भूमि
ग्राम खण्डवा
हरसूद
-दगड़खेड़ी,
प.ह.न.-21,,
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
236 0.014
210/4 0.003
211/1 0.053
210/2 0.002
210/3 0.015
209 0.048
206/1 0.013
192/2 0.003
194 0.011
183 0.003
176 0.006
128/2 0.030
129 0.011
98 0.003
86/3 0.006
86/2 0.040
64 0.006
25/3 0.005
24/3 0.016
0.010
21 0.025
1 0.003
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8036
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
3 1
खण्डवा
ग्राम
हरसूद
-दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21 ,
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
34
0.002
0.009
35/11
0.003
345/4
0.005
345/5
0.004
346
0.002
355
0.048
385/4
0.004
0.001
396
0.001
0.003
395
0.408
31
1.446
79 8037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प. क्र. क - वा - 1 - भू-अर्जन- 2023-5219
रा. प्र. क्र . 0100-अ-59-2022-23
प्ररुप- "घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1812 / क /वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद , दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -धनोरा , प.ह.न.-19 , तहसील -हरसूद, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
ग्राम -धनोरा , प.ह.न.-19,
0.012
26
0.012
28/3
0.009
28/2
0.002
31/3
0.021
31/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8038
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
1 2 3
ग्राम -धनोरा, 119/3 0.002
खण्डवा हरसूद
119/1 0.014
प.ह.न.-19,
120/1 0.010
129 0.005
249/1 0.025
249/2 0.010
248/1/1 0.029
248/1/2 0.015
246/1 0.002
246/7 0.017
246/5 0.012
246/2 0.011
246/3 0.009
246/6 0.017
246/4 0.010
221/4 0.013
221/3 0.016
221/2 0.003
196 0.016
183/4 0.018
183/3 0.014
26 0.324
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि काविवरण :-
ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19,
0.004
14/2
0.027
12/1
0.002
16/2
0.001
1/3
0.014
252
0.016
119/2
0.002
0.004
245
0.003
222
0.010
220
0.020
223 8039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.001
224
0.002
235
0.014
236
0.006
234
0.046
233
0.005
232
0.007
231
0.003
197
0.005
195
0.005
194
0.004
186
0.011
185
0.002
184
0.214
23
योग शासकीय भूमि
0.538
49
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8040
प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5222
रा. प्र. क्र. 0099-अ-59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईमलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1854 / क/वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - पिपलानी, प.ह.न.-18, तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
ग्राम -पिपलानी,
0.003
239/1
प.ह.न.-18,
0.004
233/3
0.004
0.003
228/3/2
0.002
0.005
228/1/4
0.002
Pin 8041
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2 3 4 5
1
ग्राम 228/1/2 0.005
खण्डवा हरसूद
-पिपलानी, 226/3 0.006
228/1/3 0.006
प.ह.न.-18,
228/1/5 0.002
228/1/1 0.005
208 0.008
210 0.009
205 0.013
204/2 0.009
203/1 0.001
203/2 0.005
0.003
202
0.003
201/2 0.003
201/4 0.001
19/1 0.004
20/2 0.008
20/5 0.001
31 0.008
42 0.005
25/1 0.005
28 0.009
43/2/2 0.001
0.005
457/1
0.001
455 0.002
0.002
456
0.006
253/3 0.003
254 0.003
255/1 0.002
256/2 0.005
256/1 0.003
34 0.175
योग निजी भूमि
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8042
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.026
12/1
ग्राम -पिपलानी, प.ह.न.-18,
0.003
236
0.001
235
0.001
232
0.001
227
0.001
220
0.001
36
0.001
454
0.002
255/2
0.001
259
0.002
281
0.003
280
0.003
277
0.006
298
0.001
299
0.003
359
0.001
400
0.003
368
0.001
366
0.001
367
0.012
382/2
0.074
21
योग शासकीय भूमि
0.249
55
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प. क्र. क-वा- 1 - भू-अर्जन- 2023-5225.
रा. प्र. क्र . 0098-अ-59-2022-23
प्ररुप- "घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन; केंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1818 / क /वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
विवरण :- उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का
ग्राम -चिच रैय्यत,
0.003
3/1
प.ह.न.-20,
0.051
15/3
0.005
44/1
0.011
48/1
0.009
78/3 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8044
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
2 3
1
खण्डवा हरसूद ग्राम -चिच
रैय्यत,
प.ह.न.-20 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
78/1 0.008
78/2 0.010
77/1 0.021
85/10 0.003
85/7 0.039
141/1 0.019
163/6 0.015
230/2 0.020
162/8 0.001
162/6/2 0.001
204/4/1 0.011
224/1 0.023
228/5 0.013
0.013
0.003
228/1
0.003
0.008
0.020
228/2 0.011
0.006
0.009
229/1
0.005
226/3 0.006
229/2 0.007
229/3 0.009
236/1 0.010
236/2 0.005
236/3 0.008
236/4 0.001
242/2/1 0.004
0.004
242/3 0.009
242/4 0.006
242/5 0.006
230/3 0.017
230/1 0.013
8045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.001
233/5
0.032
233/3
0.014
234/1
ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20 ,
0.005
158/8
0.036
158/7
0.002
158/6
0.002
0.006
158/10
0.006
0.014
158/4
0.023
158/2
0.015
154/2
0.004
154/1
0.606
46
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
ग्राम -चिच
रैय्यत,
1 0.007
प.ह.न.- 20 ,
2 0.067
28 0.002
36/2 0.064
46 0.013
47 0.017
44/2 0.017
48/2 0.013
83 0.001
85/6 0.039
98 0.002
99/2 0.019
99/1 0.020
100 0.004
74 0.002
3/2 0.044
133/1 0.004
141/7 0.003
143/1 0.002
146 0.012
147/2 0.020
Aim
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8046
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.004
136/2
0.032
163/2
0.002
195/1
0.001
207/2
0.010
224/2
0.010
223/2
0.006
222
0.017
221/2
0.002
243
0.005
0.003
225/2
0.002
225/1
0.006
228/4
0.002
243
0.002
195/2
0.002
153
0.001
0.479 36
योग शासकीय भूमि
1.085 82
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प. क्र. क-वा- 1-भू-अर्जन- 2023-5228
रा. प्र. क्र. 0105-अ-59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1821 / क /वा.-1/भू-अर्जन / 2023 , हरसूद , दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - दमदमा, प.ह.न.-30 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30,
0.030
67
0.014
68
0.016
0.004
124
0.002 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8048
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3
खण्डवा हरसूद ग्राम- दमदमा,
प.ह.नं.- 30,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
0.002
120/1
0.004
165 0.011
164 0.003
163/3 0.001
162 0.006
173/3 0.009
173/1 0.004
174/1 0.020
175/1 0.015
157/3 0.001
175/2/1 0.003
156 0.013
153/1 0.007
152 0.004
151/2 0.024
151/1 0.006
280 0.012
150 0.013
281/1 0.001
283/1 0.008
283/2 0.011
284/2 0.001
0.008
292
0.009
293/2 0.008
294/5 0.009
120/2 0.005
119/1 0.006
119/2 0.004
161/6 0.001
159/5 0.003
159/1 0.010
158/1 0.001
158/3 0.007
8049
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.010
158/4
0.015
136
ग्राम- दमदमा,
प.ह.नं.- 30
0.009
139
0.350
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
39
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30,
0.001
60
0.002
70
0.001
127
0.001
0.001
173/2
0.013
155
0.002
148
0.004
282
0.002
285
0.004
291
0.001
131
0.032
योग शासकीय भूमि 10
0.382 49
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8050
प. क्र. क -वा- 1 - भू-अर्जन- 2023-5231
रा. प्र . क्र. 0092-3-59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1824 / क/ वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - निशानिया, प.ह.न.-36, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.006
15/1
ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36,
0.004
310/1
0.001
311/1
0.008
311/2
0.008
324/3 8051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.006
324/1/2
खण्डवा
हरसूद
0.004
323
0.019
321/1
ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36,
0.026
318
0.007
345
0.014
0.014
344/2
0.011
343
0.003
342
0.008
0.007
355/4
0.011
355/3
0.001
355/2
0.006
370/2/1
0.006
370/3
0.015
368/2
0.006
423/1
0.191
20
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.001
326
ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36,
0.001
377
0.010
395
0.012
03
योग शासकीय भूमि
0.203
23
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8052
प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5234
रा. प्र. क्र. 0091-अ-59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1827 /क/ वा.-1 /भू-अर्जन/ 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -रामजीपुरा , प.ह.न.-31 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.003
23
ग्राम-
रामजीपुरा,
प.ह.नं.- 31
0.006
24
0.008
26
0.010
47/1
0.005
221 8053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.004
222
खण्डवा
हरसूद
0.002
ग्राम- रामजीपुरा ,
प.ह.नं.- 31
224/1
0.006
224/2
0.002
226
0.010
229
0.008
233
0.004
232/2
0.010
9/1
0.010
10/3
0.006
10/1
0.005
0.003
13/1/1
0.001
13/1/2
0.006
13/5
0.003
13/2/1
0.001
13/2/2
0.008
13/7
0.002
13/6
0.004
8/2
0.006
198
0.003
193
0.017
192/1
0.005
220/1
0.007
395
0.165
28
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
ग्राम- रामजीपुरा ,
प.ह.नं.- 31
109/2 0.004 225 0.002 228 0.001 230 0.001 3 0.001 401 0.004 06 0.013
योग शासकीय भूमि
0.178
34
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8054
प. क्र. क-वा- 1 - भू-अर्जन-2023-5237
रा. प्र. क्र . 0093-3-59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1830 / क /वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - बम्हदड़ माल , प.ह.न. -27, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
ग्राम- बम्हदड़ माल,
0.100
35/4
प.ह.नं.- 27
0.065
59/1/1
0.032
66
0.053
64/4
0.008
134/5 8055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.007
134/4
खण्डवा
हरसूद
136/2
0.040
0.045
179/4
ग्राम- बम्हदड़
माल,
प.ह.नं.- 27
179/3 0.057 174/1/2 0.018 174/1/1 0.011 174/2 0.032 175 0.076 168 0.009 167/2 0.029 167/1 0.017 166/1/1 0.031 166/2 0.008 237 0.036 19 0.674
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम- बम्हदड़ माल,
0.003
34
प.ह.नं.- 27
0.020
122
योग शासकीय भूमि
02
0.023
0.697
21
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8056
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
प. क्र. क - वा - 1 - भू- अर्जन- 2023-5240
रा. प्र. क्र . 0090-1-59-2022-23
प्ररुप-" घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1836 /क /वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -डोटखेड़ा, प.ह.न.- 38 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.007
ग्राम-
डोटखेड़ा,
प.ह.नं.- 38
1
0.004
0.004
2/1/1/2
0.005
2/1/2/3
0.003
191/3 8057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.006
203/2
ग्राम-
डोटखेड़ा,
प.ह.नं.- 38
0.006
203/3
06
0.035
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.018
15
ग्राम-
डोटखेड़ा,
प.ह.नं.- 38
0.025
191/1
0.018
0.061 02
योग शासकीय भूमि
0.096 08
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8058
प. क्र. क -वा- 1 - भू-अर्जन- 2023-5243
रा. प्र. क्र . 0082-3-59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1839 /क/ वा.-1 /भू-अर्जन / 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी. सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - बोरीसराय , प.ह.न.-32, तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
0.019
15/1
ग्राम- बोरीसराय, प.ह.नं.- 32,
0.013
3/1
0.009
7/4/2
0.007
7/5
0.013
6 8059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3 4 5
1 2
5/2 0.002
खण्डवा हरसूद ग्राम-
410 0.016
बोरीसराय,
28/1 0.003
प.ह.नं.- 32,
0.012
28/2
0.006
29/2 0.023
263/2 0.006
263/2 0.006
264/1 0.002
264/2 0.002
265/1 0.005
265/2 0.001
0.001
272/1
0.008
275/3 0.007
175/2 0.001
287 0.001
286 0.001
284 0.008
282/1 0.006
57/4 0.008
52/2 0.001
56 0.001
52/1 0.010
53/2 0.001
53/3 0.014
49 0.007
41/1 0.002
41/2 0.005
42 0.005
46/4/1 0.009
128/1 0.002
205 0.010
204/2 0.002
0.003
204/1
0.008
196/1 0.009
196/2 0.012
181/2 0.008
[ भाग 1 8060
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.008
178
खण्डवा
हरसूद
0.007
177/2
0.002
176
ग्राम-
बोरीसराय,
प.ह.नं.- 32
0.002
175/1
0.001
175/2
0.001
174/2
0.002
174/1
0.003
173/5
0.004
173/1
0.017
57/1
0.019
59/1
0.014
60/1
0.001
60/2
0.014
67/4
0.001
74/3
0.009
74/2
0.002
70/2
0.006
0.013
69/1
0.014
0.021
69/2
0.003
69/3
0.023
85/3
0.001
85/1
0.014
98/1
0.011
97/1
0.003
97/2
0.005
96/1
0.007
96/3
0.006
96/2
0.002
0.005
95
0.002
0.005
94
0.006
112
0.005
67/6
0.008
67/3
0.007
67/5
0.004
68 8061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.004
65/2
0.006
65/1
0.006
89/1
ग्राम- बोरीसराय, प.ह.नं.- 32
0.012
89/2
0.005
96/2
0.005
0.005
108
0.008
109
0.019
116/1
0.012
116/3
0.006
116/2
0.661
87
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
शासकीय भूमि का विवरण :-
उपयोग हेतु प्रस्तावित
0.002
16
0.001
2
ग्राम- बोरीसराय, प.ह.नं.- 32,
0.001
4
0.002
27
0.001
266
0.001
279
0.007
45
0.012
44
0.001
54
0.001
101
0.001
202
0.002
201
0.001
200
0.001
58
0.001
83
0.001
90
0.001
101
0.001
115
0.038 18
योग शासकीय भूमि
0.699 105
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8062
प. क्र. क -वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5246
रा. प्र. क्र . 0089-31-59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1845 / क /वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -तोरन्या रै. , प.ह.न.- 34 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची :
उपयोग के अधिकार तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- तोरन्या रै,
0.002
27/3
प.ह.नं.- 34
0.002
27/1
0.006
26/3
0.007
26/2
0.001
26/1 8063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.007
25/1
खण्डवा
हरसूद
0.004
25/3
0.003
22/1
ग्राम- तोरन्या
रै.,
प.ह.नं.- 34
0.003
0.010
24/2
0.011
20/2
0.011
20/1
0.033
56
0.005
227/5
0.004
230/1
0.009
230/2
229
0.009
0.004
228/2
228/4
0.001
0.008
228/1
0.002
233/1
0.006
219/2
0.001
236/1
0.008
235/2
0.008
235/1
0.003
235/3
0.002
262/2
0.008
0.005
268/3
0.002
336/5
0.008
339/1
0.002
333/1
0.002
333/2
0.002
0.004
333/4
0.006
331
0.006
330
0.015
328/2
0.008
261
0.010
265/1
0.001
268/1
0.013
268/2
0.014
288/1
0.005
288/2
Prior 8064
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
खण्डवा
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.002
287/1/1
ग्राम- तोरन्या
हरसूद
रै. ,
0.009
287/1/2
0.008
286
प.ह.नं.- 34
0.012
315/1
0.010
312/5
0.005
359/2
0.011
337
0.009
332
0.003
338/4
0.003
338/1
0.004
338/2
0.005 338/3
0.362 54
योग निजी भूमि
ग्राम- तोरन्या
खण्डवा
हरसूद
रै. , उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.004 1
प.ह.नं.- 34
50 0.001
52 0.005
57 0.001
234 0.001
256 0.001
263 0.001
276 0.001
314 0.001
316 0.001
329 0.001
योग शासकीय भूमि 11 0.018
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 65 0.380
8065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प. क्र . क - वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5249
रा. प्र. क्र . 0095-अ-59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1848 / क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - छिपीपुरा , प.ह.न.-33 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
विवरण :- उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का
0.023
197
ग्राम-
छिपीपुरा,
प.ह.नं.- 33
0.004
194
0.007
193/2/1
0.007
193/2/2
0.003
193/2/3
Din [ भाग 1 8066
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.004
193/1/2
खण्डवा
हरसूद
0.012
192/1/2
0.003
189/2
ग्राम-
छिपीपुरा ,
प.ह.नं.- 33
0.004
190/3
0.003
190/2
0.003
191/1
0.001
0.006
191/2
0.006
178/2
0.007
178/1
0.003
177/3
0.001
174
0.002
172/1
0.008
172/2
0.010
173/2
0.005
169/1
0.011
169/2
0.006
1
0.005
3/5/2
0.001
3/6/1
0.145
24
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.005
196
ग्राम-
छिपीपुरा,
प.ह.नं.- 33
0.001
195
0.001
175
0.001
2
0.001
135
0.009
05
योग शासकीय भूमि
0.154
29
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प. क्र. क-वा- 1 - भू-अर्जन- 2023-5252
रा. प्र. क्र . 0096-अ-59-2022-23
प्ररुप- " घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1851 / क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2023, हरसूद , दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - शाहपुरा माल , प.ह.न.-27, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- शाहपुरा माल,
0.027
8
प.ह.नं.- 27
0.017
9/3
0.016
22/1
0.022
172
0.003
171/4 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8068
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.032
173/1
0.008
0.009
173/2
ग्राम- शाहपुरा
माल,
प.ह.नं.- 27
182/1 0.010
0.002
174/2 0.008
174/1 0.022
175/2 0.020
175/3 0.015
175/1 0.027
162/2 0.002
162/1 0.014
159/1 0.031
138 0.082
270 0.008
135/1 0.023
135/2 0.007
288/1 0.010
288/2/2 0.041
295/1 0.033
295/10 0.003
295/2 0.003
291 0.020
292/1 0.006
292/3 0.031
292/4 0.026
185 0.008
187/1 0.012
188/2 0.010
188/1 0.010
223 0.011
224 0.005
187/6 0.001
63/4 0.002
63/3 0.010
A
8069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
0.007
63/5
हरसूद
63/6
0.009
0.001
61/3
ग्राम- शाहपुरा
माल ,
प.ह.नं.- 27
61/6 0.019 61/5 0.008 61/2 0.001 58/2 0.010 58/1 0.011 52/3 0.004 52/2 0.004 52/1/1 0.004 52/1/2 0.013 52/1/3 0.003 171/2 0.008 171/1 0.007 166 0.044 155/1 0.009 74/4 0.009 74/3 0.005 75 0.010 78/1 0.024 78/4 0.009 78/3/1 0.008 78/3/2 0.002 103 0.003 98 0.001 104 0.006 99 0.004 105 0.001 100 0.006 101/3 0.006 101/4 0.014
योग निजी भूमि
0.917
71 8070
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0,026
12/1
ग्राम- शाहपुरा
माल,
प.ह.नं.- 27
0.009
21 0.002
20 0.017
18 0.002
17 0.015
13/2 0.003
13/1 0.030
13/1 0.029
13/1 0.046
13/1 0.016
163 0.002
160 0.003
269 0.002
137 0.004
271 0.005
287 0.010
293 0.002
190 0.001
184 0.001
72 0.001
86 0.001
169 0.001
167 0.007
165 0.001
154 0.001
110 0.002
111 0.033
106 0.005
योग शासकीय भूमि 29 0.277
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 100 1.194
8071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प. क्र. क-वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5255
रा. प्र. क्र . 0084-अ-59-2022-23
प्ररुप- "घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1854 / क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - रामपुरी रै. , प.ह.न.-35, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
विवरण:- उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का
ग्राम- रामपुरी रै. ,
0.015
348/3
प.ह.नं.- 35,
0.014
356/1
0.011
356/2
0.001
356/3
0.006
365/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8072
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2 3
1
खण्डवा हरसूद ग्राम- रामपुरी
रै. ,
प.ह.नं.- 35,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
366/7 0.006
355 0.004
0.009
0.003
354/1
0.002
0.002
354/2 0.009
0.021
354/3 0.004
0.017
367/2 0.003
367/1 0.008
371/1/2 0.004
371/2 0.003
370 0.007
372/1 0.004
373/2/1 0.002
373/1 0.002
374/2 0.003
374/3 0.001
375/2 0.003
143/2 0.006
374/1 0.001
375/1 0.002
329/5 0.004
329/4 0.003
329/3 0.003
329/2/1 0.001
376/2 0.002
0.002
376/1
0.001
377 0.004
326/1 0.003
378/1 0.001
0.004
385/5
0.004
385/4 0.009
386 0.005
342/3 0.006
8073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
खण्डवा 342/1 0.004
हरसूद ग्राम- रामपुरी
343 0.009
रै..
342/2/1 0.003
प.ह.नं.- 35,
342/2/2 0.003
341/4/1/1 0.003
151/2/1 0.007
150/1 0.005
145/2 0.006
145/3 0.010
143/1 0.003
159/2 0.003
159/1 0.001
160 0.007
0.005
161
0.007
162/2 0.003
162/1 0.003
166/2 0.006
167 0.009
261/1/1 0.001
260/1 0.014
233 0.005
234/3 0.001
0.003
234/1
0.001
236/1 0.002
236/2 0.005
239 0.011
63 0.365
योग निजी भूमि
खण्डवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि हरसूद
का विवरण :-
349
0.001
ग्राम- रामपुरी रै., प.ह.नं.- 35,
0.020
346
0.002
352
0.001
362
0.030
0.029
357 8074
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
तहसील
जिला
खसरा
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.001
395
ग्राम- रामपुरी
रै. ,
0.008
353
0.001
258
प.ह.नं.- 35
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
0.003
238
0.096
09
0.461
72 8075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प. क्र. क -वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5258
रा. प्र . क्र. 0081 -अ-59-2022-23
प्ररुप- "घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1857 /क /वा.-1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद , दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -हथनौरा रैय्यत, प.ह.न.-22, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
ग्राम- हथनौरा रैय्यत,
0.054
340/1
प.ह.नं.- 22,
0.015
311/1
0.047
312/1
0.030
312/2
0.035
278/1
AIST [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8076
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.005
278/2
खण्डवा
हरसूद
0.006
278/3
0.008
279/2
ग्राम- हथनौरा
रैय्यत,
प.ह.नं.- 22
279/3 0.005
287 0.016
284 0.076
283/1 0.015
282/1 0.006
282/2 0.047
211/1/2 0.023
211/1/1/2 0.012
216/3 0.058
0.062
216/4 0.012
216/1 0.004
216/10 0.016
214/3 0.009
219/2/1 0.003
219/2/2 0.021
57/1 0.033
234 0.012
232/3 0.065
232/1 0.046
232/2 0.031
236 0.082
30 0.854
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
ग्राम- हथनौरा रैय्यत,
0.014
151/1
प.ह.नं.- 22
0.012
151/2
0.030
339
0.016
340/2
0.009
338/1
0.006
326
0.060
330 8077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.008
331
0.023
309/2
0.039
309/3
ग्राम- हथनौरा
रैय्यत,
प.ह.नं.- 22
314 0.112
273 0.002
280 0.004
208 0.001
216/6 0.003
216/5 0.001
217 0.021
215/3 0.031
219/5 0.013
58/4 0.005
57/2 0.073
57/3 0.007
3 0.001
235 0.001
233 0.001
योग शासकीय भूमि 25 0.493
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 55 1.347
[ भाग 1 8078
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
प. क्र. क - वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5261
रा. प्र. क्र . 0080-3-59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1860 / क/ वा.-1 / भू-अर्जन / 2023, हरसूद , दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -धारुखेड़ी, प.ह.न. -33 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
ग्राम- धारुखेड़ी,
0.004
9/1
प.ह.नं.- 33
0.028
9/2
0.008
9/4
0.011
62
0.017 8079
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.023
5/3
खण्डवा
हरसूद
0.006
9/3
140/2
0.001
ग्राम-
धारुखेड़ी,
प.ह.नं.- 33
140/6 0.008
140/9 0.004
140/7 0.002
140/5 0.005
140/8 0.005
140/1 0.011
139 0.031
209/1 0.004
137/2 0.002
137/1 0.018
163/3 0.010
163/4 0.005
163/2 0.004
163/1 0.009
162/5 0.016
162/1 0.004
162/3 0.006
167/3 0.007
0.017
0.005
170/1/1
0.007
0.016
169/2 0.021
179/1 0.016
179/3 0.018
179/2/1 0.012
179/2/2 0.011
179/2/3 0.011
197/1/2 0.012
0.020
181
0.018
183/1 0.003
8080
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 अक्टूबर 2023
[ भाग 1
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
खण्डवा
183/2
0.009 हरसूद
0.004
184
0.002
ग्राम-
धारुखेड़ी,
प.ह.नं.- 33
170/1/2
0.009
170/2 0.004
171 0.005
176 0.011
173/1 0.011
169/1 0.022
196/1 0.010
197/1/1 0.002
206/3 0.012
206/1 0.012
209/2 0.003
209/3 0.003
210/1 0.004
211/1 0.004
423/3 0.016
425/1 0.006
431/3 0.012
425/2 0.010
432/1 0.017
420/1 0.001
406 0.024
360 0.008
408/1 0.001
403/2 0.001
0.004
405/2 0.003
0.005
405/1 0.009
404/2 0.004
366 0.004
365 0.003
327/2 0.009
8081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.001
363
खण्डवा
हरसूद
0.005
362
0.005
359/2
ग्राम-
धारुखेड़ी,
प.ह.नं.- 33
0.005
361
0.008
368/1
0.005
327/4
0.003
326/1
0.003
326/2
0.005
0.010
320/1
0.001
319/1
0.010
320/4
0.008
319/4
0.004
404/2
0.003
404/1
0.002
400/3
0.001
400/1
0.004
400/2
0.001
398/2
0.003
398/3
0.003
398/4
0.002
392
0.001
454/6
0.001
454/1
0.001
454/5
0.003
454/7
0.006
454/3
0.005
456
0.001
408/2
0.006
461/2
0.009
466
0.003
470/2
0.828
98
योग निजी भूमि
8082
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.001
12
ग्राम-
धारुखेड़ी,
प.ह.नं.- 33
51 0.002
160 0.002
162/2 0.007
166 0.001
174 0.002
193/1 0.001
208 0.002
212 0.001
422/2 0.001
357/1 0.001
452 0.001
465 0.001
योग शासकीय भूमि 13 0.023
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 111 0.851
भाग 1 ]
8083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
प. क्र. क- वा- 1 - भू-अर्जन- 2023-5264
रा. प्र. क्र. 0113- अ-59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1863 / क / वा.- 1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -छापाकुन्ड, प.ह.न.-30 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5 खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
301/5
0.009
ग्राम- छापाकुन्ड, प.ह.नं.- 30,
301/3
0.001
308/1/2
0.002
235/2
0.010
0.007
235/1
0.001 8084
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
2
3 1
खण्डवा
हरसूद
ग्राम- छापाकुन्ड, प.ह.नं.- 30, खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
233
0.009
232/2
0.008
0.001
0.005
232/1
0.002
229/1
0.005
0.005
229/2
0.001
0.002
228
0.007
107/1
108
0.006
0.001
114
0.004
166
0.003
165
0.005
167
0.003
168
योग निजी भूमि
ग्राम- खण्डवा
हरसूद
छापाकुन्ड,
प.ह.नं.- 30,
0.097
18
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
272
0.002
306
0.010
0.001
307
328
0.001
247
0.003
246
0.011
245
0.001
236
0.002
0.001
99
0.001
115
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
0.033
10
28
0.130 8085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-5267
रा. प्र. क्र. 0114-अ-59-2022-23
प्ररुप-"घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1866 / क / वा.-1/ भू-अर्जन / 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बोथिया कलां, प.ह.न.- 29, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
1
खण्डवा
हरसूद
4 5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- बोथिया कलां,
0.006
2/3
प.ह.नं.- 29
0.005
7/3/2
0.003
7/3/1
0.004
7/2/1
0.005
5/3
Aim [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
8086
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.001
5/2/2
0.005 5/1
ग्राम- बोथिया कलां,
0.001
3/3
प.ह.नं.- 29
0.001
5/2/1
0.031 09
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
का विवरण:- उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि
ग्राम- बोथिया
कलां,
प.ह.नं.- 29
योग शासकीय भूमि
0.031 09
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
पुरुषोत्तम कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).