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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 336]
भोपाल, रविवार , दिनांक 22 अक्टूबर 2023- आश्विन 30 , शक 1945
विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग
17, अरेरा हिल्स, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2023
फा. क्र. 22-2023 - चार-वि. निर्वा . - 138.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं-52/2023/एसडीआर/खण्ड- I, दिनांक 18 अक्टूबर 2023 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.
राजेश कुमार कौल, सचिव.
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001
नई दिल्ली , दिनांक 18 अक्टूबर 2023
अधिसूचना
सं. 52/2023 /एसडीआर/खण्ड- I.-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-60. के खण्ड (ग) के उपबंधों के अनुसरण में, सरकार के परामर्श से इस मामले पर समुचित विचार करके निर्वाचन आयोग निम्नलिखित अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को, एतद्वारा ऐसे व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करता है जो दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित होने वाले मध्यप्रदेश विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन में मतदान के दिन ड्यूटी पर होने के कारण अपने संबंधित मतदान केन्द्र पर उपस्थित होने में सक्षम नहीं होंगे , इसलिए ये विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, अधिसूचना का. आ. सं. 3786 (ङ) , दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के जरिए यथा- संशोधित निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग III ( क) के उपबंधों और इस निमित निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निदेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त साधारण निर्वाचन में डाक- मतपत्र के द्वारा मतदान करने वाली श्रेणी के व्यक्ति होंगे :-
1. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2. चिकित्सा शिक्षा विभाग
3. गृह विभाग ( अग्निशमन सेवाएं)
4. ऊर्जा विभाग
आदेश से, हस्ता./- (एस. बी. जोशी ) प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.