मध्यप्रदे
श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2023 - कार्तिक 5 , शक 1945
क्रमांक 43 ]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् केअधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 मई 2023
क्र. एफ- 5-01-2022- एक( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री वीरेन्दर सिंह, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-1830- ( दो -1-7-2018 ) , दिनांक13 अप्रैल 2023 के अनुक्रम में, 24 से 25 मार्च 2023 तक का, दिनांक 28 मार्च 2023 का एवं दिनांक 1 अप्रैल 2023 का कुल चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2023
क्र. 1470-2030-2018- एक-10.- राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2023 तक, कुल पाँच दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .
भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023
क्र . एफ- 1-3-6-0008-2023- जीएडी - 1-01- (जीएडी) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर का ओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्र. डी- 3511- (दो-1-17/16 ) , दिनांक 18 अगस्त 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 31 जुलाई से 2 अगस्त 2023 तक तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 एवं 30 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
8491
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अक्टूबर 2023
8492
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्दप्रताप सिंह , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2023
क्र. एफ 1 (ए) 31-2009-ब-2- दो. राज्य शासन , द्वारा श्रीकुमार सौरभ, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन ) , अ.अ.वि. , पु.मु. , भोपाल को निम्नलिखित अवधियों के अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
क्र.एफ-5-4-2022- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्र. डी-3471-( दो -1-26-2021 ), दिनांक 16 अगस्त 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 16 से 18 अगस्त 2023 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पश्चात् मेंदिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
1.दिनांक 24से 27 अप्रैल 2023 तक, चार दिवस लघुकृत अवकाश, मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, उपसचिव. 2.दिनांक 23 से 27 जून 2023 तक, पाँच दिवस लघुकृत अवकाश,
3. दिनांक 18 से 20 जुलाई 2023 तक, तीन दिवस लघुकृत अवकाश,
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
(2) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन ), अ.अ.वि. , पु.मु, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 9 अक्टूबर 2023
(3 ) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद बने रहते.
क्र. 1605676-2023- ब-2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीगोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 28 से 30 नवम्बर 2023 तक तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं 25-27 नवम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधिमें नेपाल की निजी विदेश यात्रा ( Ex- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है : -
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश मेंशासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहींकरेंगे.
क्र.2638-1612257-2023-ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीआदित्य प्रताप सिंह , भापुसे, सेनानी, 23 वीं वाहिनी , विसबल, भोपाल कोदिनांक 25 से 30 सितम्बर 2023 तक, छह दिवस अर्जित अवकाश एवं 24 सितम्बर व 01-02 अक्टूबर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ केसाथ उक्त अवधिमें परिवार सहित दुबई ( यूएई) की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
(2) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्यप्रभार श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (सतर्कता) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
2. विदेशमेंशासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहींकरेंगे.
3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से विशेष पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(2) श्री आदित्य प्रताप सिंह, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री राकेश कुमार पाण्डेय, रापुसे, उप सेनानी 23वीं वाहिनी, विसबल , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(4) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी, स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री आदित्य प्रताप सिंह , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से सेनानी, 23 वीं वाहिनी, विसबल , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
8493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आदित्य प्रताप सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(4 ) श्री आदित्य प्रताप सिंह , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी, स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.
(5) अवकाशकाल में श्री आदित्य प्रताप सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2023
फा. क्र. 4872 - इक्कीस- ब ( एक ) -2023.- अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-2- 90- इक्कीस- ब ( एक ) 5083-2016, दिनांक 13 जनवरी , 2017 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश को, कॉलम (2 ) में उल्लेखित जिले के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-
सारणी
सत्र न्यायालय
जिले का नाम
अनु. क्र.
(3)
(2)
(1)
डिण्डोरी
"5.
कु. नीना आशापुरे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी. ".
F -No . 4872 - XXI ( B - I) -2023 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , 1989 (No. 33 of 1989) and in supersession of this Department's Notification No. 1-2-90- XXI - B- ( 1 ) 5083-2016 , dated 13th January, 2017 the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Sessions Judge/Additional Sessions Judge mentioned in column (3 ) , as Special Judge for district mentioned in column (2 ) of the table given below to try the offences under the said Act , namely :-
TABLE
Sessions Court
Name of District
S.No.
(3)
(2)
(1)
"5 .
Dindori
Ku. Neena Ashapure , Principal District and Sessions Judge , Dindori ." .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अक्टूबर 2023
8494
भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2023
फा. क्र. 5131-2023 - इक्कीस- बी(एक) .-मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 क सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 ( ई ) 8-2012- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 मार्च, 2012 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च, 2012 में प्रकाशित हुई थी , में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 1 और 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :-
सारणी
क्र.
प्राधिकृत अधिकारी का नाम
मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 की धारा 3 ( 1 ) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम
(3) (1) " 1 .
विशेष न्यायालय की अधिकारिता
विशेष न्यायालय
क्रमांक 1 , भोपाल
(2) श्री पंकज कुमार जैन, बीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल.
2.
(4) राजस्व जिला भोपाल, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ का समाविष्ट क्षेत्र.
विशेष न्यायालय,
क्रमांक 2, भोपाल
श्री धर्मेन्द्र कुमार टाडा, सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल.
राजस्व जिला विदिशा , बैतूल , नर्मदापुरम और हरदा का समाविष्ट क्षेत्र." .
F. No. 5131-2023 - XXI- ( B - One) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam, 2011 , (No. 8 of 2012 ) read with sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government with the concerance of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes following amendments in this department's Notification No. F. No. 17 (E) 8-2012- XXI - B (One) dated 2nd March, 2012 with was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra -Ordinary ) , dated 2nd March, 2012 , namely : -
AMENDMENT
In the said notification, in the Table , for serial number 1 and 2 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely : -
TABLE
S. No.
Jurisdiction (4)
Place of
Headquarters
(3)
Name of Authorized Officer (2)
(1)
"1.
Special Court
No. 1 , Bhopal
Shri Pankaj Kumar jain , XXth District and Additional Sessions Judge , Bhopal .
2.
Special Court No. 2 , Bhopal .
Shri Dharmendra Kumar Tada, VIIth District and Additional Sessions Judge, Bhopal.
Area comprising of Revenue Districts Bhopal , Sehore , Raisen and Rajgarh .
Area comprising of Revenue Districts Vidisha , Betul , Narmadapuram & Harda.".
8495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
फा. क्र. 5130 - इक्कीस- ब ( एक) -2023.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 11 तथा 26 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :
सारणी
विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
जिले का नाम
क्र.
(3)
(2)
(1)
धार
"11 .
श्री पंकज सिंह महेश्वरी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) , अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धार के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश .
पन्ना
श्री इंद्रजीत रघुवंशी, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना. ".
26.
(2 ) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
F. No. 5130- XXI- (B - I ) -2023 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F- No. B ( 1 ) 3476- 2013, dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I ,dated 20th September , 2013 , namely
AMENDMENT
In the said notification, in the Table , for serial number 11 and 26 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely : -
TABLE
Name of District
Name and Designation of Special Judge S.No.
(3)
(2)
(1)
Dhar
"11.
Shri Pankaj Singh Maheshwari , Special Judge , SC/ST (P.A. ) Act. & I Additional Judge to the Court of Is District and Additional Sessions Judge , Dhar .
Panna
26.
Shri Indrajeet Raghuwanshi , I " District & Additional Sessions Judge, Panna. " .
(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumenes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, सचिव.
[ भाग 1 8496
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र. 1607-1520577-2023- बी- ग्यारह. राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के कॉलम (4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम (3 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है :-
सारणी
क्षेत्र (4)
अधिनियम की धाराएं
(3)
अधिकारी का नाम /पदनाम (2)
अनुक्रमांक (1)
01
ग्वालियर चंबल संभाग, ग्वालियर.
श्री बी. एस. सोलंकी, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं.
6, 7, 10, 11 , 12, 13, 15 , 16 , 17 , 18 25 , ( 2 ) , 26 , 27, 28, 29, 30, 31 , 32, 34, 37, 38 एवं 39
इंदौर संभाग , इंदौर 02
6, 7 , 10, 11 , 12, 13 , 15 , 16 , 17, 18 25 , ( 2 ) , 26 , 27, 28, 29, 30, 31 , 32, 34, 37, 38 एवं 39
श्री बी. डी. कुबेर, असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सिबि चक्रवर्ती एम. , अपर सचिव.
तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2023
क्र. 2510-1621705-2023- बयालीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री प्रेमनारायण विश्वकर्मा, निवासी गंजबासौदा, जिला विदिशा को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक के लिए " मध्यप्रदेश विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड " का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. आर. धाकड़ , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2023
क्र. 2512-1621705-2023- बयालीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , निम्न अशासकीय व्यक्तियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक के लिए " मध्यप्रदेश विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड " का सदस्य की नियुक्त किया जाता है.
1. श्री परमानंद लोहर, निवासी-धार.
2. श्री विनोद विश्वकर्मा, निवासी-सागर.
3. श्री राधेश्याम विश्वकर्मा,
निवासी- आगर-मालवा.
4. श्री राजेश विश्वकर्मा, निवासी-चकल्दी, जिला-सीहोर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. आर. धाकड़ , अपर सचिव.
8497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
प्र.क्र. 12184-भू-अर्जन-2023
धार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी जिला धार के वन क्षेत्र (बीट ) रेहड़दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं. 550 के डूब प्रभावित वनाधिकार की प्रभावित वनपट्टा की भूमि जिसका पट्टेवार एवं प्लाट कोडवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि कि अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
कदवाल
क
तहसील गंधवानी, जिला धार
अर्जित की जाने वाली वनाधिकार पट्टा भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
विवरण
सिंचित
1
असिंचित
कुल
0.490
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से
योग
0.000
0.490
0.490
0.000
0.490
अनुसूची (2)
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी की प्रभावित वन क्षेत्र (बीट) रेहड़दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं . 550 के अतर्गत वनाधिकार पट्टा भूमि का विवरण
कमांक
पट्टा धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
कोड, प्लाट कोड एवं प्लाट क्र.
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
सिंचित
1
भूरला पिता रतन
172208659001 172208659001
सिंचित असिंचित
असिंचित कुल
कुल
0.000 3.400
0.020
0.020
3.400 3.400
2
कलसिंह पिता नानसिंह 172213233001 0.000
3.400
0.110
0.000 0.000
0.110
0.476
3
172225867001 सुकु पिता निर्मल
0.000
0.476
0.110
0.000
0.110
0.000
0.746
योग
0.746
0.250
0.000
0.250
8.022
0.000
8.022
0.490
0.000
0.490 8498
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
क्र. 12186- री-2-2023
धार , दिनांक 5 अक्टूबर 2023
चूंकि राज्य भाासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (01 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रायोजन के लिए आवश्यकता है ।
-:: अनुसूची ::-
(क) ग्राम::- चुनप्या
(ख) तहसील::-गंधवानी
(ग) जिला :- धार
(घ) लगभग क्षेत्रफल::- 20.268
खसरा कमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टर में
> 1.035 496/2
297
-0.836
298
0.364
0.065 294/2
365
0.981
354
0.525
0.330 294/1
0.418 295/3
316/1
0.249
0.160 292/2
0.473 462/2
0.303 292/1
0.107 295/4
0.354 316/2
0.100 318/1
0.170 335/1
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हेक्टर में
717
0.449
--847
1.359
0.450
336/1
-1.526
935/1
0.900
313/1
0.815
397/2
107
0.100
0.320
343/2
*1.200
477/1
0.270
360/2
2.000
367/2
0.036
343/1/5
0.036
343/1/4
385
1.338
387
1.306
409
1.693
योग :-
20.268
2- सार्वजनिक प्रायोजन जिसकें लिए भूमि की आवश्यकता है : छोटा उदयपुर- धार बड़ी रेलवे लाईन योजना निर्माण हेतु ।
3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी ,मनावर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वड़ोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है ।
8499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
धार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023 प्र.क्र. 12188-भू-अर्जन-2023
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम खोजाकुआ तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि कि अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
तहसील गंधवानी, जिला धार ग्राम खोजाकुआ
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकना (हेक्टर में) क.
विवरण
सिंचित
असिंचित
कुल
1
0.867
0.000
0.867 बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से
0.867
0.867
0.000
योग
अनुसूची (2)
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम खोजाकुआ तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
कमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा कमांक
सिंचित असिंचित
सिंचित असिंचित कुल
कुल
1
0.323
0.323 0.323
10/1/2
0.323
0.000
0.000 रामसिंह , पातलीबाई पिता गजिया जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ
2
0.025
0.025
0.025 0.025
0.000
0,000
52/1/1
मदन पिता नाथु निवासी ग्राम खोजाकुआ
3
0.024
0.024
0.024 0.024
52/1/2
0.000
0.000 हतराम, नवलसिंह पिता नानका रिछाबाई बेवा नानका जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ
4
0.024
0.024
0.024 0.024
52/1/3
0.000
0.000 जामसिंह, कला पिता मिचु जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ
5
0.075
0.520 0.075
0.520
57/1
0.000
0.000
नन्दा, मोहन, सुरबाई, हेमलीबाई पिता नानसिंह काली बेवा नानसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ
6
0.080
0.080
0.679
0.679
0.000
0.000
71/1/3/2
दलसिंह पिता कालू जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ 8500
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
0.105
74
7
0.105
0.105
0.105
0.000
0.000
0.750
245/1 पातल्या पिता भदू जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ
8
0.750
0.040
0.040
0.059
75/1
कुवरसिंह , गोराबाई पिता भावसिंह जाति भिलाला निवासी ग्रास खोजाकुआ
9
75/2 0.059 0.010
0.000
0.059
बुदसिंह पिता भावसिंह , बेसरबाई पिता भावसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ
10
0.059 0.010
0.010 0.000
0.000
+
0.059
75/3 तेरसिंह पिता भावसिंह भगडीबाई बेवा भावसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ
11
0.059 0.010
0.000
0.010
0.000
0.058
75/4 इन्दरसिंह पिता भावसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ
75/5 0.058 0.010
0.000
0.010
0.000
0.058
12
78 0.058 0.010
0.010
0.000
0.000
0.021
अमरसिंह पिता भावसिंह भावसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम खोजाकुआ
13
230/2 0.021 0.021
0.021
0.188
कासल्या पिता पन्या जाति मानकर निवासी ग्राम खोजाकुआ
योग
0.000 0.188 0.100
0.100
0.000
2.952 0.000
0.867 2.952 0.867 0.000 भाग 1 ]
8501
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अक्टूबर 2023
प्र.क्र. 12190-भू- अर्जन-2023
धार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2 ) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम कदवाल
तहसील गंधवानी, जिला धार
अर्जित की जाने
विवरण
वाली भूमि का कुल रकवा (हेक्टर में )
सिंचित
1
असिंचित
कुल
0.244
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से
0.000
0.244
0.244
योग
0.000
0.244
अनुसूची (2)
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण
कमांक
कृषक का नाम व पिता / पत्ति का नाम
खसरा कमांक भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में )
सिंचित
1
52 असिंचित
सिंचित असिंचित
कुल
कुल
0.209
आपसिंह रमलीबाई पिता नवलसिंह व घिचाबाईबेवा नवलसिंह पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार
2
53 0.000 0.209 0.104 0.000 0.104
0.261
नवलसिंह पिता रूपला जाति भिल पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था
3
54 0.000 0.261 0.070
0.000
0.070
0.240
भगडा. सेकड़ा पिता वेस्ता जाति भिल पता नवासी ग्राम शासकीय सस्था
कुल योग
0.070
0.000 0.240
0.244
0.000
0.244 भाग 1
8502
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
धार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023
प्र.क्र. 12192-भू-अर्जन-2023
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 01 में बरखड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम रेहड्दा तहसील गंधवानी जिला धार के वन क्षेत्र (बीट) रेहड़दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं. 30,550,551 के खूब प्रभावित वनाधिकार की प्रभावित वनपट्टा की भूमि जिसका पट्टेवार एवं प्लाट कोडवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
तहसील गंधवानी, जिला धार
ग्राम रेहड़दा
अर्जित की जाने वाली वनाधिकार पट्टा भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में )
विवरण
कं
असिंचित
कुल
सिंचित
6.061
0.000
6.061
1
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से
6.061
0.000
6.061
योग
अनुसूची(2)
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी की प्रभावित वन क्षेत्र (बीट) रेहड्दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं. 30,550,551 के अतर्गत वनाधिकार पट्टा भूमि का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का
भूमि का कुल रकबा
रकबा (हेक्टर में)
कमांक
असिंचित
कोड, प्लाट कोड एवं प्लाट क्र.
सिंचित
कुल
असिंचित
पट्टा धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
सिंचित
कुल
0.000
0.000
0.04 0.505
0.04 0.505
0.892 0.895
ईडा पिता ज्ञानसिंह
1
172220999003 172220999001
0.892 0.895
0.30
0.000
0.30
0.542
0.000
0.542
172221024001
2
सुकला पिता जिलू
0.005
0.005
0.753
0.753
172203455001
0.000
0.000
0.002
0.002
0.434
3
0.434
172203455002
भंगू पिता जिलू
0.006
0.006
0.185
172216093003 0.185
0.000
0.000
0.005
0.005
0.387
4
0.387
कालूसिंह पिता जिलू
172216093002
0.008
0.537
0.537
172221014004
0.000
0.000
0.008 0.200
0.200
0.141
5
बदा पिता जिलू
0.141
172221014002
0.164
0.000
0.164
0.264
0.000
0.264
172209205001
6
ज्ञानसिंह पिता खूमसिंह
0.000
0.136
0.273
0.000
0.273
N147525800007
मोहबाई पति कमरू
7
0.136 0.130
0.130
0.398
0.398
172221016002
0.000
0.000
0.030
0.030
0.121
8
कालुसिंह पिता ज्ञानसिंह
0.121
172221016001
0,010
0.000
0.010
0.451
0.000
0.451
172208655003
9
रीछूपिता भुवान
0.010
0.000
0.010
1.747
0.000
1.747
172225859001
10
भलूपिता राघू
0.100
0.100
1.029
1.029
172208650002
0.000
0.000
0.100
0.100
चमरिया पिता नानका
0.874
11
0.874
172208650001
0.04
0.000
0.04
0.553
0.000
0.553
172221023002
समरू पिता ज्ञानसिंह
12
0.400
0.000
0.400
0.000
0.667
0.667
172225823001
मालसिंह पिता शंकर
13
0.15
0.000
0.15
0.729
0.000
0.729
172225877001
14
मुकेश पिता हगरिया
0.0300
0.000
0.0300
1.021
0.000
1.021
172208639001
15
गुमान पिता हगरिया
0.010
0.000
0.010
0.309
0.309 0.000
172225829001
16
उदिया पिता कुमार
0.010
0.000
0.010
0.245
0.000
0.245
172225821001
17
मडिया पिता कुमार
0.000
0.010
0.010
0.000 0.359
0.359
172225844001
18
कुमार पिता नानका
0.020
0.000
0.020
0.000
0.575
0.575
172225846002
0.200
0.000
0.200
डोंगरीया पिता सेवजी
1.452
19
1.452 0.000
172225846001 8503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
172225916001
0.100
0.000
0.000
0.100
1.532
1.532
रमेश पिता डोलरिया
20
172225901001
0.000
0.050
0.050
0.000 0.507
0.507
वेलका पिता हीर्मल
21
0.120
0.000
0.120
0.410
0.410
1722213233002
कलसिंह पिता नानका
22
0.000
0.000
0.010
0.010
0.000 3.254
3.254
172203453001
23
वेरसिंह पिता भुवान
172221006001
0.060
0.000
0.060
0.000 1.082
1.082
वेस्ता राना
24
172221007001
0.000
0.050 0.221
0.050
0.221 0.000
25
जामसिंह पिता फत्तु
172225855002
0.090
0.000
0.090
0.000 0.305
0.305
26
फूलसिंग पिता कालु
0.500 0.770
0.000
0.000
0.500
0.770
172203461001
27
मंगू पिता नानका
172221005001
0.000
0.060
0.060
3.117
28
पानु पति बागू
172221004001 0.000 3.117
0.060
0.000
0.060
0.760
0.760 0.000
दीपसिंह पिता इन्दरसिंह
29
0.000
0.120
0.120
2.396
172221018001
रूखडिया पिता नाथिया
30
172221025002 0.000
2.396
0.000
0.005
0.005
0.000 0.176
0.176
दिनेश पिता शंकर
31
172221013001
0.05
0.000
0.05
0.000
0.497
कवरसिंह पिता किशन
32
172202712001 0.497
0.100
0.000
0.100
0.151
0.151 0.000
33
गुलाब पिता दरियावसिंह
172202712002
0.000
0.164 0.000 0.164
0.164
0.164
0.000
0.241 0.344
0.241
0.344 0.000
172216022001
लालसिंह दरियाव
34
172216022002
0.000
0.100 0.241
0.100
0.000
0.241
0.08
0.000
0.08
0.470 0.000
172216021001
ढेबरा दरियावसिंह
35
172216021002 0.470
0.10
0.000
0.10
0.171 0.000
172221012001 0.171
0.075
0.000
0.000
1.102
0.075
1.102
36
कालुसिंह पिता जगनसिंह
172216023001
0.000
1.000
1.697 0.000 1.697 1.000
37 रूमालसिंह पिता कालूसिंह
0.000
6.061 35.200 6.061
35.200 0.000
योग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
8504
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. 6692-भू-अर्जन-2023
छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 अक्टूबर 2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/ 03 / 2019-20 / लघु.सिं. /31 / 1605 भोपाल , दिनांक 05.12.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओ की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम भूमि
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि लगभग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
3
2
1
अमरवाडा
छिन्दवाड़ा
मुलतानी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत
6
प्राधिकृत अधिकारी 5
4
रकबा-14.530
हेक्टेयर एवं उपरोक्त
भूमि पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
भू-अर्जन गाडरवाडा जलाशय
ग्राम-सिमरिया
अधिकारी परियोजना अंतर्गत
प०ह०न0-28 , तहसील- बांध निर्माण के
ब.न.-286 , अमरवाडा लिये निजी भूमि
रा.नि.मं.- जिला छिन्दवाडा अधिग्रहण किये
अमरवाडा-2 जाने के संबंध में
8505
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म० प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 " अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाडा जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग अमरवाडा जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली सल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 अक्टूबर 2023 क्र. 6693-भू-अर्जन-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 / 03 / 2019-20 / लघु.सिं. / 31 / 1605 भोपाल , दिनांक 05.12.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
8506
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अक्टूबर 2023
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ग्राम भूमि
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि लगभग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
4
3 1
2
अमरवाडा
छिन्दवाड़ा
5
रकबा 07.340 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
ग्राम- गाडरवाडा प०ह ०न0-03 , ब.न.-61, रा.नि.मं.- अमरवाडा-2 भू-अर्जन अधिकारी तहसील- अमरवाडा जिला छिन्दवाडा
गाडरवाडा जलाशय परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
2. अर्जित की जाने वाली सल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाडा जिला छिन्दवाडा ( म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग अमरवाडा जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
8507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 अक्टूबर 2023 क्र. 6694-भू-अर्जन-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 /03 / 2019-20 / लघु.सिं. / 31 / 1605 भोपाल, दिनांक 05.12.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
अर्जित की जाने तहसील
जिला
नगर/ग्राम
भूमि
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि लगभग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत
6
प्राधिकृत अधिकारी 5
2
3
4
1
हरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम-जिल्हेरी प०ह०न0-07 , ब.न.-16 , रा.नि.मं.- हई
रकबा-28.010
हेक्टेयर एवं उपरोक्त
भूमि पर आने वाली
परिसंपत्तियां ।
भू-अर्जन गाडरवाडा जलाशय
अधिकारी परियोजना अंतर्गत
तहसील- बांध निर्माण के
अमरवाडा लिये निजी भूमि
जिला छिन्दवाडा अधिग्रहण किये
जाने के संबंध में
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
8508
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-अमरवाडा जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग अमरवाडा जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 अक्टूबर 2023 क्र. 6695-भू-अर्जन-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूनि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए / 101 / एम ० पी० एस०/ 31 / 1361 भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्तं है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधनियम 2013की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
8509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
4
3
2
1
चांद
छिन्दवाड़ा
ग्राम-चांद प०ह०न-24 ब.न.-80 रा.नि.मं- चांद
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
रकबा 0.650 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट * http: //www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई, जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7 . अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्वद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
8510
क्र. 6696-भू-अर्जन-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूनि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ -22 ए / 101 / एम० पी०एस ० / 31 / 1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2 ) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उप्बन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर /ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की
जाने वाली
प्रस्तावित भूमि
लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
3
5
1
4
2
छिन्दवाड़ा चांद
भू- अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा
ग्राम- मुडियाखेडा प०ह०न-24 ब.न.-191 रा.नि.मं- चांद
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
रकबा 0.810 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
8511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
भाग 1 ]
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग कमांक 01 चौरई, जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 पत्र क्र. -909-भू-अर्जन-2023
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।
चूंकि ग्राम - बरेती खुर्द, राजस्व निरीक्षक मण्डल जवा, पटवारी हल्का बरेती खुर्द, तहसील जवा, जिला रीवा, रीवा जिले के अंतर्गत बरेती खुर्द से उसकी मार्ग में सुकाढ़ नदी के केरहाघाट पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जवा
तहसील
(ख)
(क)
0.145 हेक्टेयर
(घ) लगभग क्षेत्रफल
रीवा (म.प्र.) बरेती खुर्द
)عل(
जिला नगर/ ग्राम
खसरा एवं रकवा का विवरण
अर्जित रकवा (हे. मे)
खसरा नं.
क्र.
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हे. मे)
क्र.
0.044
4
739/1
734
1
0.010 0.072
2
736/1
0.145 हे.
0.019
कुल योग 04 किता
737
3
1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: रीवा जिले के अंतर्गत बरेती खुर्द से उसकी मार्ग में सुकाढ़ नदी के केरहाघाट पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु ।
2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.