मध्यप्रदे श
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2023- कार्तिक 12 , शक 1945
क्रमांक 44]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम ,
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 9 अगस्त 2023
क्र. 4135-2023 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन वर्ष 2024 में अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका 5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :-
जन्मतिथि
अधिकारी का नाम
क्र.
सेवानिवृत्ति दिनांक अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की अवधि
(5)
(3)
(2)
(1)
(4)
31-01-2024 10-01-2024
11-01-1964
1
श्री अरुण कुमार सिंह (सीनियर )
31-01-2024 19-01-2024
20-01-1964
2
श्री दयाराम अहिरवार
31-01-2024 31-01-2024
01-02-1964
3
श्री अजीत सिंह
31-03-2024 01-03-2024
02-03-1964
4
श्री संतोष प्रसाद शुक्ला
31-03-2024
15-03-1964
5 श्री सुरेश चन्द्र पाल
14-03-2024
31-03-2024 22-03-2024
23-03-1964
6
श्रीमती माधुरी राजलालजी
30-04-2024 13-04-2024
14-04-1964
7
श्री आनंद प्रिय राहुल
8513
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .
8514
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2023
(2)
(5)
(3) (1)
(4)
30-04-2024
24-04-1964
8 श्री अरुण कुमार वर्मा
श्री राम प्रसाद सोनकर
23-04-2024
29-04-2024
30-04-2024
30-04-1964
9 10 श्री सुधीर सिंह चौहान 04-05-1964 03-05-2024 31-05-2024 11 श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा 13-05-1964 12-05-2024 31-05-2024 12 श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय 28-05-1964 27-05-2024 31-05-2024 13 श्री बिनोद कुमार द्विवेदी 15-06-1964 14-06-2024 30-06-2024 14 श्री अजय कुमार टेलर 29-06-1964 28-06-2024 30-06-2024 15 श्री मधु सूदन मिश्रा 01-07-1964 30-06-2024 30-06-2024 16 श्री सुरेश सिंह 03-07-1964 02-07-2024 31-07-2024 17 श्री शैलेश भारती भदकारिया 09-07-1964 08-07-2024 31-07-2024 18 श्री रवीन्द्र कुमार भद्रसेन 13-07-1964 12-07-2024 31-07-2024 19 कु. सरिता वाधवानी 13-07-1964 12-07-2024 31-07-2024 20 कु. नीता गुप्ता 01-08-1964 31-07-2024 31-07-2024 21 श्री महेन्द्र सिंह तोमर 12-08-1964 11-08-2024 31-08-2024 22 श्री अफसर जावेद खान 16-08-1964 15-08-2024 31-08-2024 23 कु. भावना साधो 17-08-1964 16-08-2024 31-08-2024 24 श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव 04-09-1964 03-09-2024 30-09-2024 25 श्री देवीलाल सोनिया 23-09-1964 22-09-2024 30-09-2024 26 श्री दीपेश कुमार तिवारी 01-10-1964 30-09-2024 30-09-2024 27 श्री सुनील कुमार जैन ( जूनियर ) 17-10-1964 16-10-2024 31-10-2024 28 श्री सुनील कुमार जैन (सीनियर ) 30-10-1964 29-10-2024 31-10-2024 29 श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल 09-11-1964 08-11-2024 30-11-2024 30 श्री शचिन्द्र श्रीवास्तव 13-11-1964 12-11-2024 30-11-2024 31 श्री राकेश कुमार गुप्त 15-11-1964 14-11-2024 30-11-2024 32 श्री संजीव कुमार पान्डेय 16-12-1964 15-12-2024 31-12-2024 33 श्री सुबोध कुमार जैन 27-12-1964 26-12-2024 31-12-2024 34 श्रीमती सुरभि मिश्रा 01-01-1965 31-12-2024 31-12-2024 35 श्रीमती उषा गेडाम 01-01-1965 31-12-2024 31-12-2024 36 श्री बलराम यादव 01-01-1965 31-12-2024 31-12-2024
भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2023
फा. क्र. 5224-2023 - इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री सुनील कुमार मिश्र, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी की, उनके आवेदन दिनांक 13 अक्टूबर 2023 के फलस्वरूप , ऑल इण्डिया सर्विसेस ( डेथ- कम -रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स 1958 के नियम 16 ( 2 ) सहपठित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ- कम- रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स , 1964 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को दोपहर पश्चात् से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करता है.
फा. क्र. 5225-2023- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्रीमती सुरभि मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड की, उनके आवेदन दिनांक 30 सितम्बर 2023 के फलस्वरूप , ऑल इण्डिया सर्विसेस ( डेथ- कम- रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स, 1958 के नियम 16 ( 2 ) सहपठित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ- कम - रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स, 1964 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2023 को दोपहर पश्चात् से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करता है.
8515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2023
फा. क्र. 5309 - इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) एवं यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर के सदस्य सचिव के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
F. No. 5309 -XXI - B ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment ) Act , 1994 (No. 59 of 1994) , the State Government in consulation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri Ratnesh Chandra Singh Bisen , Principal District & Sessions Judge , Rajgarh as Member- Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority , with effect from the date he assumes office .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2023
क्र. एफ 07-42-2021-अठारह- 5.- श्री राकेश " गोलू" शुक्ला, उपाध्यक्ष , इन्दौर विकास प्राधिकरण , इन्दौर द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2023 को त्याग- पत्र दिये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 42 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, त्याग - पत्र स्वीकृत किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2023
शुद्धि- पत्र
क्र. एफ 12-17-2019-अठारह 5.- राज्य शासन , एतद्वारा, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक- एफ-12-17- 2019-अठारह -5, दिनांक 6 अक्टूबर 2023 द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 क ( 1 ) ( क ) के अधीन इंदौर विकास योजना , 2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 2785-2016 में पारित आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2017 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस . एल. पी. क्रमांक 3705-2023- ( डायरी 41816-2022 ) में पारित आदेश दिनांक 17 फरवरी 2023 के अनुपालन में उपांतरण सूचना जारी की गई थी उक्त सूचना के नोट " प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग की इन्दौर विकास योजना-2021 में प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर तथा मानिक बाग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा " के टंकन त्रुटि सुधार करते हुए उक्त के स्थान पर " प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग की इन्दौर विकास योजना , 2021 में प्रस्तावित चौड़ाई 36.00 मीटर तथा मानिक बाग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा " पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.