मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक10 नवम्बर 2023- कार्तिक 19, शक 1945
क्रमांक 45 ]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2023
क्र. ई- 1-139-2023-5- एक. श्री प्रताप नारायण यादव, भाप्रसे (2016 ), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2023
क्र. ई- 5-609- आयएएस- लीव-5- एक. श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे ( 1992 ) , सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को निम्नांकित अवधियों का अर्जित/ लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-
दिनांक 21 से 25 अगस्त 2023 तक, कुल पाँच दिन का लघुकृत अवकाश ( कार्योत्तर ) . (1)
(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं. भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2023
क्र. ई- 1-183-2023-5- एक. श्री राजीव शर्मा, भाप्रसे (2003 ) , कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, सचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.
(2) श्री अनिल सुचारी , भाप्रसे ( 2006 ) , कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
8517
(2) दिनांक 3 से 6 अक्टूबर 2023 तक, कुल चार दिन का अर्जित अवकाश.
इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.
8518
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
[ भाग 1
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2023
क्र. एफ 1 (ए ) 74-2008- ब-2- दो. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 25011-02-2021 - AIS - II (Pension) , दिनांक 13 जुलाई 2023 द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिकारी , जिन्हें एनपीएस की अधिसूचना की तारीख ( अर्थात् दिनांक 22-12-2003 ) से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित / अधिसूचित पद / रिक्त के विरुद्ध नियुक्त किया गया है और जो दिनांक 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के तहत कवर किए गए हैं , उन्हें अखिल भारतीय सेवा ( डी. सी. आर. बी. ) नियम , 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर करने के लिए एक बार विकल्प देने का लेख किया है. पत्र में यह भी लेख है कि सिविल सेवा परीक्षा , 2003 एवं सिविल सेवा परीक्षा, 2004 और भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चयनित अखिल भारतीय सेवा के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं.
2. भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 25011-02-2021 - AIS - II (Pension ) , दिनांक 13 जुलाई 2023 के संदर्भ में वर्तमान में कार्यरत सीधी भर्ती के आवंटन वर्ष 2004 एवं 2005 बैच के निम्नलिखित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( NPS ) के स्थान पर अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु- सह - सेवानिवृत्ति लाभ ) नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) का लाभ प्रदान करने हेतु अपने विकल्प । आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं :-
क्रमांक
(1)
भापुसे अधिकारी का नाम (2)
1
श्री गौरव राजपूत
2
श्री इरशाद वली
3
श्री संजय कुमार
4
श्रीं सुशान्त कुमार सक्सेना 5
डॉ. आशीष
आवंटन वर्ष नियुक्तितिथि (3)
(4)
2004
06-09-2004 2004
06-09-2004 2004
27-12-2004 2005
22-08-2005 2005
12-12-2005
3. उपरोक्त के आलोक में राज्य शासन एतद्वारा उपरोक्त कंडिका 2 में उल्लेखित अधिकारियों के विकल्प / आवेदन के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS ) के स्थान पर अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु- सह - सेवानिवृत्ति लाभ ) नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिए जाने की अनुमति नियुक्ति तिथि से प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2023
फा. क्र. 4318- इक्कीस- ब ( दो ) -2023.- राज्य शासन एतद्वारा , इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1374- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 28 मार्च 2023 द्वारा नियुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह पाल , उप महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर द्वारा प्रेषित त्यागपत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2023 , से स्वीकृत कर उन्हें उक्त दिनांक से कार्यमुक्त करता है.
भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2023
संशोधन आदेश
फा. क्र. 5306-2023- इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर विभाग द्वारा जारी किए अपने पूर्व आदेश फा. क्रमांक 5225-2023- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 26 अक्टूबर 2023 में संशोधन करते हुए श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड की, उनके आवेदन दिनांक 30 सितम्बर 2023 के फलस्वरूप, ऑल इण्डिया सर्विसेज ( डेथ- कम-रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स) रूल्स-1958 के नियम 16( 2 ) सहपठित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ - कम - रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स -1964 के स्थान पर ऑल इण्डिया सर्विसेज ( डेथ- कम- रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स 1958 के नियम 16( 2 - ए) सहपठित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ- कम- रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स , 1964 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2023 को दोपहर पश्चात् से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
8519
भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2023
पंजी. क्र. 4244-2023- इक्कीस - ब ( दो ). राज्य शासन , एतद्वारा , जिला मुख्यालय, भोपाल में विभागीय आदेश दिनांक 20 जुलाई 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री हेमंत कुमार का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
पंजी. क्र. 4245-2023- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील- कटंगी , जिला- बालाघाट में विभागीय आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री दुलीचंद सोनवाने , विभागीय आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री नंदीराम नर्सवानी एवं तहसील- परसवाड़ा, जिला- बालाघाट विभागीय आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सेवकराम भगत तथा तहसील- बैहर, जिला बालाघाट में विभागीय आदेश दिनांक 24 जनवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री आर . बी. पाठक का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भटेले , अपर सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2023
सूचना
क्र. यूडीएच - 3-0181-2023- अठारह 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012)
की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3411 - टी सी- 121 - छिन्दवाड़ा उपां- नग्रानि-2022, दिनांक 20 जुलाई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित छिन्दवाड़ा विकास योजना, 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
अनुसूची
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 1
195/14
2.160
ग्राम परतला तहसील छिन्दवाड़ा नगर जिला छिन्दवाड़ा.
प्रस्तावित आवासीय एवं नाले के किनारे पर्यावरण वानिकी.
वणिज्यिक एवं नाले के किनारे पर्यावरण वानिकी.
कुल रकबा 2.160
शर्तें
1. प्रश्नाधीन भूमि से लगकर विद्यमान नाले से 9.00 मीटर भूमि वृक्षारोपण हेतु रखना अनिवार्य होगा.
2. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 ( 3 ) ( क ) के अंतर्गत देय राशि रुपये 1,51,63,200/ - मात्र ( एक करोड़ इक्यावन लाख त्रैसठ हजार दो सौ रुपये मात्र ) दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ( 2 ) के चालान क्रमांक-051 / 9999999/ 0217 / 10/ 23 / 000053 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है .
3. उपरोक्त उपांतरण छिन्दवाड़ा विकास योजना , 2035 का एकीकृत भाग होगा.
8520
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
[ भाग 1
सूचना
क्र. यूडीएच - 3-0165-2023- अठारह - 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 1060-टी सी- 144-इन्दौर-उपां- नग्रानि-2022 , दिनांक 1 मार्च 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्रमांक अनुसूची
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
1
1/2/2
17/2
18/1 ग्राम बारोली तहसील मल्हारगंज जिला इन्दौर.
19/1
20/2
1/1
1/2/1
17/1
20/1
21 विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(4)
(5)
(6)
0.3080
कृषि एवं मार्ग
0.7000
आवासीय एवं मार्ग 0.2040
0.1470
0.0600
2.1500
0.9200
3.1840
0.0610
0.0890
कुल रकबा 7.8230
शर्तें
1. इंदौर विकास योजना , 2021 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा एवं उत्तर दिशा में विद्यमान एवं प्रस्तावित 75.00 मीटर -75.00 मीटर चौड़े मार्गों को विकास योजना प्रस्ताव अनुसार विकसित करना तथा मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तथा संबंधित विभाग के मानकों का पालन करना आवश्यक होगा .
2. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 ( 3 ) (क) के अंतर्गत देय राशि रुपये 9,17,63,790/ - मात्र ( नौ करोड़ सत्रह लाख त्रैसठ हजार सात सौ नब्बे रुपये मात्र ) दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ( 2 ) के चालान क्रमांक-051/9999999/ 0217 / 10 /23 / 000076 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है .
3. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना , 2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.
8521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2023 क्र.-308-अविअ-री0-23
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु नाला निर्माण हेतु जिला- भोपाल, तहसील- गोविंदपुरा के ग्राम- हिनोतिया काछियान का कुल रकबा 0.0817 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है कि नाला निर्माण हेतु भूमि का अर्जन बहुत जन उपयोगी है , इस परियोजना से नगरीय क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी एवं वारिस के समय पानी की निकासी सुलभ होगी । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू- अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील-गोविंदपुरा वृत्त के ग्राम- हिनोतिया काछियान की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः - हिनोतिया काछियान, गोविंदपुरा वृत्त जिलाः भोपाल
5
6
7
2
1
सर्वेक्षण सख्या
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
भूमि का प्रकार
सं०
स्वामित्व का प्रकार
3 कुल रकबा (हे.में)
4 अर्जित रकबा (हे.में)
निजी
1
सिंचित
0.0169 0.0169
58/1/1
2
0.0648
59/1/1/1/1/1 0.0648
निजी सिंचित
लोकमान , नारायण सिंह, दुर्गा बाई, सूरज बाई पुत्र / पुत्री शिवचरण नि. ग्राम भूमि स्वामी
2किता
0.0817
योग
0.0817
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू - अर्जन अधिकारी गोविंदपुरा वृत्त जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल के अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।
आशीष सिंह , कलेक्टर .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8522
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 30 अक्टूबर 2023 प्र.क्र.-17-अ-82-2023-24
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम लसूडलीमहाराजा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ) :
जिला: राजगढ़ तहसील : ब्यावरा
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव , ग्राम-लसूडलीहाराजा
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
स.क.
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(3)
(4)
(2)
( 1)
2.152
11.682
1
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- लसूडलीमहाराजा की भूमि की आवश्यकता ।
2.152
11.682
कुल योग:-
-: अनुसूची (2) : -
सर्वे नंबर
स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे . में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5
4
3
2
1
0.020
0.416
330/3/1
1
विष्णुप्रसाद गोपाल पिता अमरसिंह नारानीबाई बेवा अमरसिंह जाति दांगी नि.
0.020
योगः-
1
0.416
0.033
0.033
2
330/1/11/1
अर्जुन पिता मोतीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भस्वामी
0.033
योगः-
0.033
1
0.030
0.053
330/1/10/1
3
रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भस्वामी
0.030
0.053
योगः-
1
0.200
0.698
345/3/2/1
4
0.030
0.056
343/1/4/1
राधेश्याम पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.010
0.063
343/1/1
0.240
0.817
3
योगः- 8523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे. में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
4
5 2
3
1
0.130
0.163
345/3/3/2/1
0.020
0.347
342/3/2
5 अमृतलाल पिता किशनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.150
0.510
2
योगः-
0.070
0.249
6
342/2/1
हीरालाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.070
0.249
1
योगः-
0.020
0.119
7
344/2/1
मांगीलाल पिता सालगराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.020
0.119
योगः-
1
0.050
0.334
392/5/1/1
8
देवराज पिता चतरलाल , भंवरीबाई बैवा चतरलाल, गायत्रीबाई बैवा रामचरण ना.बा. अभिषेक संदीप पिता रामचरण सर . माता गायत्रीबाई जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.050
0.334
1
योगः-
0.030
0.692
393/2/1
9
रामनारायण पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.030
0.692
1
योगः-
0.045
0.154
543/1/1
कैलाश जगदीश रामचरण पिता 10 बापूलाल, अनारबाई बेवा बापूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.045
0.154
योगः-
1
0.020
0.020
543/2/1
11
बद्रीलाल पिता धुरीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भस्वामी
0.020
0.020
योगः-
1
0.120
0.395
544/2/1
12
किशनलाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.120
0.395
1
योगः-
0.155
0.260
564/1/1/1
13
किशनलाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.155
0.260
1
योगः-
0.060
0.153
290/2/1/4/1
14
गोपाल पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.060
0.153
1
योगः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8524
सर्वे नंबर
स.क्र.
भूमि का रकबा (हे. मे)
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
5
4
3
2
1
0.060
0.232
290/2/1/5/1
15
हेमराज पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.060
0.232
1
योगः-
0.150
0.995
562/2/1/1
16
राजू पिता कैलाशनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.150
0.995
1
योगः-
0.115
1.195
560/1
17
रामबगस किशनलाल राधेश्याम पिता मदनलाल कस्तुरिबाई कमलाबाई बादामबाई गीताबाई पिता मदनलाल , मोतीलाल दौलतराम देवीलाल पिता मांगीलाल , अनारबाई बेवा बापूलाल रामचरण कैलाश जगदीश पिता बापूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.115
1.195
1
योगः-
0.150
1.235
270/1/2
18
रामबगस किशनलाल राधेश्याम पिता मदनलाल कस्तुरिबाई कमलाबाई बादामबाई गीताबाई पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.150
1.235
1
योगः-
0.060
0.207
564/2/4/1
19
गोपाल पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.060
0.207
1
योगः-
0.070
0.267
564/2/5/1
20
हेमराज पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.070
0.267
1
योगः-
0.030
0.080
570/1/1
21
जगदीश पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.030
0.080
1
योगः-
0.128
0.140
640/573/1
0.045
0.316
639/569
22 भागीरथ पिता देवा जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.173
0.456
2
योगः- 8525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र. नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे . मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
5
4
3
2
1
0.040
0.040
573/2/1
23
मेवाबाई पति भंवरलाल बादामबाई पति रामरतन जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.040
0.040
1
योगः-
0.005
0.268
290/2/1/3/1
24
0.030
0.198
564/2/3
कन्हैयालाल पिता मोतीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भस्वामी
0.035
0.466
2
योगः-
0.026
1.292
561/1/1
25
जगदीश पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.026
1.292
1
योगः-
0.200
1.012
392/3
26
भंवरसिंह उर्फ विनोद पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.200
1.012
1
योगः-
2.152
11.682
कुलकिता 31
कुलः-
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
8526
प्र.क्र.-0007-अ-82-2023-24
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पडोनिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक
-: अनुसूची ( 1 ):-
तहसील: ब्यावरा
जिला : राजगढ़
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव , ग्राम- पडोनिया
विवरण
स.क.
(2)
(1)
1
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- पडोनिया की भूमि की आवश्यकता ।
कुल योग :-
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
( 4 )
(3)
0.603
0.948
0.603
0.948
-: अनुसूची (2):-
स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
2
1
1
घीसालाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
कुलः- सर्वे नंबर भूमि का रकबा (हे. में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
5
4
3
0.603
0.948
947/1/1
0.603
0.948
किता 1
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
8527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
प्र.क्र.-0018-3-82-2023-24
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पगारी में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची (1):-
तहसील : ब्यावरा
जिला: राजगढ़
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम- पगारी
स.क.
विवरण
(2)
( 1 )
1 रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम पगारी की भूमि की आवश्यकता ।
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
प्रभावित रकबा कुल रकबा
(4)
(3 )
4.455
13.671
4.455
कुल योग:- 13.671
-: अनुसूची ( 2 ) :-
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
1
रतन पिता प्यार जी जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
सर्वे नंबर
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5
4
3
0.026
0.088
1/1/2
0.026
0.088
1
योगः-
2
प्रभुलाल पिता रामलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
0.187
0.356
3/1/3
0.187
0.356
1
योगः-
3
मांगीलाल पिता सौबगस जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
0.045
0.269
3/2/1
0.045
0.269
1
योगः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
8528
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5
4
3
2
1
0.195
0.513
30/1/3/1
4
रामबगस , कन्हैयालाल , बद्रीलाल, कैलाशनारायण, खेलकराम पिता गोपाल, हीराबाई पुत्री गोपाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
0.195
0.513
1
योगः-
0.224
0.685
5
रामेश्वर पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
0.224
0.685
1
योगः-
0.066
0.233
18/2/1
6
मांगीलाल पिता सौबगस जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
0.066
0.233
1
योगः-
0.280
0.381
30/2/2/1
7
मांगीलाल पिता नरसिंहलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
0.280
0.381
1
योगः-
0.250
0.350
30/2/1/3
8
दयालसिंह पिता देवचन्द शांतिबाई बेवा देवचन्द नौरंगबाई, कौशल्याबाई धापूबाई पुत्रीयॉ देवचन्द जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
0.250
0.350
1
योगः-
0.042
0.168
156/1/2
9
शिवनारायण पिता मैहताब जाति दांगी निवासी पगारी भूमिस्वामी
0.042
0.168
1
योगः-
0.090
0.160
155/1/4/2
10
0.022
0.038
154/3/4/2
रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.112
0.198
2
योगः-
0.080
0.144
155/1/3/3
11 मदनलाल पिता दोलतराम घिसी बाई पुत्री सुन्दरबाई बेवा दोलतराम रामप्रसाद आत्माराम दोलतराम जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.080
0.144
1
योगः-
0.080
0.168
155/1/2/2
0.010
0.219
180/1/2/1
चन्दरलाल रामनारायण अम्रतलाल पिता मांगीलाल, 12 मथरीबाई बेवा मांगीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमिस्वामी
0.090
0.387
2
योगः- 8529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
दरियावबाई बेवा श्रीलाल , दुलीचंद , राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
13
14
लालजी पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
सर्वे नंबर
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5
4
3
0.100
0.100
156/2/3/2
0.077
0.115
157/3/2
0.013
0.043
157/2/3/2
0.031
0.050
160/2
0.044
0.142
161/2
0.265
0.450
5
0.080
0.068
155/1/1/2
0.080
0.068
1
योगः-
15
बजरंगसिंह पिता शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.098
0.100
39/2/1/1
0.098
0.100
1
योगः-
16
छवीलाल पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.075
0.253
169/2/1
0.075
0.253
1
योगः-
17
रंगलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
0.056
0.506
169/1/2/2
0.056
0.506
1
योगः-
18
0.055
0.317
295/176/1
भवरसिंह, भगवान सिंह, भगवत सिंह रूपसिंह, मनोहर सिंह , धीरपसिंह, रणजीतसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपुत निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.055
0.317
1
योगः-
19
लक्ष्मीनारायण पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.018
0.083
287/9/1/3/2
0.018
0.083
1
योगः-
20
भंवरलाल पिता हजारी लाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.013
0.085
287/9/1/1/2
0.013
0.085
1
योगः-
21
रामचरण पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.012
0.083
287/9/1/2/2
0.012
0.083
1
योगः-
22
धूलजी, कन्हैयालाल पिता गोपीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.024
0.126
287/12/1/1
0.024
0.126
1
योगः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8530
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे .में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5
4
3
2
1
0.033
0.068
287/12/2/2
23
गंगा बाई बेवा मोतीलाल मुकेश महेश पिता मोतीलाल रतनलाल, बंशीलाल, छवीलाल, मोहन, खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.033
0.068
1
योगः-
0.040
0.156
287/12/3/1/2
0.067
0.545
24
169/1/3/2/2
देवचन्द पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.107
0.701
2
योगः-
0.378
1.750
287/3/1/2
25
जगदीश सिंह पिता परताप सिंह जाति राजपूत निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.378
1.750
1
योगः-
0.376
0.881
284/4/2
26
शिवजी पिता गोपीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.376
0.881
1
योगः-
0.017
0.137
286/1/2
0.025
0.025
285/3/1
रामनारायण पिता प्रभुलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
27
0.004
0.084
285/3/2/1
0.046
0.246
3
योगः-
0.062
0.116
286/2/2
28
गंगाधर पिता प्रभुलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.062
0.116
1
योगः-
0.280
0.531
284/1/1
29
धनराज पिता रामनारायण जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.280
0.531
1
योगः-
0.099
0.340
284/2/1/2
0.400
0.531
284/2/2
30
विष्णु पिता गंगाधर जाति दांगी निवासी पगारी भूमिस्वामी
0.499
0.871
2
योगः-
0.034
0.503
3/3/1
31
जगदीश पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
0.034
0.503
1
योगः-
0.032
0.506
19/1/2
32
राधेश्याम पिता बंशीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
0.032
0.506
1
योगः- 8531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
2
1
33
जगदीश सिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत निवासी पगारी भूमि स्वामी
सर्वे नंबर
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5
4
3
0.175
0.645
40/1
0.175
0.645
1
योगः-
34
शिवनारायण पिता मैहताब जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.045
0.123
157/2/2
0.045
0.123
1
योगः-
35
रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.005
0.061
157/2/1/4
0.005
0.061
1
योगः-
36
0.019
0.054
154/3/3
सुन्दरबाई बेवा दोलतराम रामप्रसाद आत्माराम मदनलाल पिता दोलतराम घिसी बाई पुत्री दोलतराम जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.019
0.054
1
योगः-
37
0.029
0.032
156/2/1
0.032
0.032
156/3/1
लालजी पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमिस्वामी
0.061
0.064
2
योगः-
38
0.010
0.708
283
गायत्रीबाई पुत्री नंदराम उर्फ रामप्रसाद, सुगनबाई बेवा नंदराम जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.010
0.708
1
योगः-
4.455
13.671
कुलकिता 49
कुलयोगः-
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
[ भाग 1 8532
प्र.क्र.-0009-अ-82-2023-24
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क . 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम तलावड़ा उर्फ चंपापुरा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक पयोनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):
जिला: राजगढ़ तहसील : ब्यावरा
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- तलावड़ा उर्फ चंपापुरा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में) विवरण
स.क.
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(4)
(3)
(2)
(1)
1.371
5.391
1
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- तलावड़ा उर्फ चंपापुरा की भूमि की आवश्यकता ।
1.371
5.391
कुल योग:-
-: अनुसूची (2) :-
सर्वे नंबर
स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे . में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
5
4
3
2
1
0.050
0.086
69/1/3/1
1
अनिल पिता अमृतलाल जाति सुनार निवासी ब्यावरा
0.050
0.086
1
योगः-
0.190
0.430
69/1/1/1
आकाश,अंकुश पिता ब्रहमरूपरूप, 2 अनीता पति ब्रहमरूपरूप जाति महाजन निवासी जीरापुर
0.190
0.430
1
योगः-
0.150
0.323
70/1/1
3
0.050
0.209
70/1/2 डायवर्सन शुदा
योगेश कुमार , अशोक पिता हरिशंकर तुलसीदेवी पति हरिशंकर जाति दांगी निवासी पडोनिया
0.200
0.532
2
योगः- 8533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
5
4
3
2
1
0.160
0.683
4/1
4
मेवाबाई बैवा रामनारायण जाति दांगी निवासी पडोनिया
0.160
0.683
योगः-
1
0.064
0.164
3/2
5
बापूलाल, रंगलाल पिता जगन्नाथ गजरीबाई बैवा जगन्नाथ जाति दांगी निवासी पडोनिया
0.161
0.190
9/1
0.225
0.354
2
योगः-
0.020
0.354
9/2
गोकुलबाई पति शिवनारायण जाति 6 दांगी निवासी पडोनिया
0.009
0.426
12/1
0.029
0.780
2
योगः-
0.083
0.493
9/3
7
शिवनारायण पिता देवंचद जाति दांगी निवासी पडोनिया
0.083
0.493
1
योगः-
0.200
0.364
8
रामबगस पिता भंवरिया जाति दांगी निवासी पडोनिया
0.200
0.364
1
योगः-
0.054
0.177
11/1/2
9
0.060
0.746
प्रेमनारायण पिता चंपालाल , कस्तूरीबाई बैवा चंपालाल जाति दांगी निवासी पडोनिया
21/1/2
0.114
0.923
2
योगः-
0.120
0.746
21/1/1
10
जगदीश पिता किशनलाल , प्रेमबाई, लीलाबाई पिता किशनलाल जाति दांगी निवासी पडोनिया
0.120
0.746
1
योगः-
1.371
5.391
कुलकिता 14
महायोगः-
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8534
प्र.क्र.- 16-अ-82-2023-24
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम धुरला में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):
जिला: राजगढ़
तहसील: ब्यावरा
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव , ग्राम-धुरला
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में) विवरण
स.क.
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(4)
(3)
(2)
(1)
3.134
19.112
1
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम-धुरला की भूमि की आवश्यकता ।
3.134
19.112
कुल योग:-
-: अनुसूची (2) :-
सर्वे नंबर
स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे. में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में)
5
4
3
2
1
0.197
2.142
2/4/1
1
बादामबाई बैवा गंगाराम , जगदीश, पुरूषोत्तम, ओमबाबू पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.197
2.142
1
योगः-
गोपाल पिता सुन्दरलाल ब्राहमण नि. ग्राम
0.220
0.220
28/2/2
2
0.220
0.220
1
योगः-
0.050
0.076
29/1
संतोष पिता द्वारकाप्रसाद ब्राहमण नि. ग्राम
0.050
0.392
41/1
3
0.030
0.808
40/1
0.130
1.276
3
योगः-
0.010
0.202
39/1
शुभम पिता संतोष कुमार ब्राहमण नि. ग्राम
4
0.010
0.202
1
योगः- 8535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र . नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे. में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में)
5
4
3
2
1
0.073
0.228
36/2/2
शीलाबाई पति महेश बलाई नि ग्राम
5
0.073
0.228
1
योगः-
0.034
0.037
36/4/1
6
मांगीलाल, कन्हैयालाल पिता केशरसिंह, नोरंगबाई पति केशरसिंह जाति बलाई निवासी ग्राम (केशरसिंह पिता छगन के फोत होने से नामान्तरण )
0.034
0.037
1
योगः-
0.020
0.787
गंगाधर पिता गिरधारी दांगी नि ग्राम
38/1
7
0.020
0.787
1
योगः-
0.396
1.014
231/4/2/1
8
0.008
0.101
ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगीलाल ब्राहमण नि ग्राम
231/6/1
0.015
0.308
318/2/2
0.060
0.342
231/5/1
0.037
0.126
243/1
0.013
0.013
321/1
0.051
0.051
227/4
0.063
0.063
319/2
0.017
0.063
320/2
0.660
2.081
9
योगः-
0.004
0.024
323/1/1
9
0.035
0.051
317/3/1
नारान पिता छगनलाल हि 20 पैसा , मांगीलाल , कन्हैयालाल पिता केशरसिंह , नोरंगबाई पति केशरसिंह (केशरसिंह के फोत होने के कारण नामान्तरण) , देवचंद पिता छगनलाल हि. 78 पैसा, जाति बलाई, अरुण पिता हरिप्रसाद जाति ब्राम्हण हि.
0.039
0.075
1
योगः-
0.004
0.026
323/2/1
मानसिंह पिता रतनलाल दांगी नि ग्राम
10
0.022
0.026
323/3/1
0.121
0.156
325/4/1
0.002
0.092
325/3
0.017
0.017
317/3/2
0.017
0.017
317/3/3
0.016
0.016
317/3/4
0.199
0.350
7
योगः-
0.070
0.070
313/1/1
11
मांगीलाल कमलसिंह पिता लक्ष्मण, बादाम बाई पति लक्ष्मण दांगी हि 34 पैसा, रामचरण, रामनारायण पिता बालाबक्ष हि 66 पैसा दांगी नि ग्राम
0.070
0.070
1
योगः-
0.095 सौरभ पिता ओमप्रकाश ब्राहमण नि ग्राम
1.948
328/1/1
12
0.095
1.948
1
योगः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8536
सर्वे नंबर भूमि का रकबा (हे. में)
स.क्र . नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5
4
3
2
1
0.360
गौरव पिता अरविन्द ब्राहमण नि ग्राम
1.948
328/2/2
13
0.360
1.948
1
योगः-योग
0.040
1.306
331/1
भँवरीबाई पति चंदरलाल ब्राहमण नि ग्राम
14
0.040
1.306
1
योगः-
0.063
0.174
338/3
15 कलाबाई पिता प्रभुलाल ब्राहमण नि ग्राम
0.063
0.174
1
योगः-
0.065
0.175
337/3
16
हरिप्रशाद पिता मांगीलाल ब्राहमण नि ग्राम
0.065
0.175
1
योगः-
0.030
0.738
336/1
17
आशुतोष ना. बा. , प्रहलाद न. बा. , भविष्य न. बा. पिता केदार सरपरस्त माता भगवतीबाई पति केदार दांगी नि ग्राम
0.030
0.738
1
योगः-
0.020
0.048
340/1/1/1
18
अरविन्द पिता द्वारकाप्रसाद ब्राहमण नि ग्राम
0.020
0.048
1
योगः-
0.299
0.386
340/1/2/1
19
ओमप्रकाश पिता द्वारकाप्रसाद ब्राहमण नि ग्राम
0.299
0.386
1
योगः-
0.100
0.271
340/2/2
श्रीलालपिता देवाजी दांगी नि लसुडली महाराजा
20
0.100
0.271
1
योगः-
0.212
0.272
विष्णुप्रसाद पिता अमरसिंह दांगी नि ग्राम
340/3/1
21
0.212
0.272
1
योगः-
0.040
0.860
340/4/1
22 प्रभूलाल पिता देवा दांगी नि ग्राम
0.040
0.860
1
योगः-
0.015
0.021
341/1
पून्या पिता बापू बलाई नि ग्राम
23
0.015
0.028
1
योगः-
0.005
0.139
68
24
रामेश्वर पिता मानसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.005
0.139
1
योगः-
0.008
2.990
2/2
25
हरिशंकर , जगदीश, गोकुल, कैलाशनारायण , बैजनाथ, अमृतलाल, पिता लक्ष्मीनारायण , रामकुंवरबाई, कंचनबाई पिता लक्ष्मीनारायण जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.008
2.990
1
योगः-
0.130
0.361
28/3
26 कैलाशनारायण , रमेशचंद्र पिता रामचन्द्र जाति बग्रहम्ण नि.ग्रा.भू.
3.134
19.112
योगः-ग्राम धुरला
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
8537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर- मालवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 26 सितम्बर 2023
प्र.क्र.-ए.-369
अंतोगी धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक-1 में कुण्डलिया जेलाआहे परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवनों का सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भवन अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भवनों की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक
प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
तहसील- नलखेड़ा जिला आगर मालवा म.प्र.
ग्राम महेन्द्री
अर्जित की जाने भवनों का क्षेत्रफल वर्गमीटर
विवरण
क्र. 1
अर्जित भवन का सैत्रफल वर्गमीटर
कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर
कुल भवन 10
1
निजी भवनों के लिये 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं खूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
1266.32
1266.32
10
रिमार्क
मकान का नाप
मकान का प्रकार
मकान नं.
स.क्र.
भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम
11.00
99.00
9.00
X
आरसीसी
7.50
3.00
2.50
X
कवेलूछत
01
1
42.50
17.00
X
2.50
टीनशेड
मानसिंह पिता सिद्ध मोईन बाई पिता सिद्ध , सोनाबाई पिता मानसिंह जाति गुर्जर
3.00
87.00
X
टीन छत
29.00
236.00
योग
150.00
15.00
10.00
X
आरबीसी
6.25
2.50
2.50
X
कवेलूछत
02
2
2.70
25.65
X
टीनशेड
9.50
हिन्दुसिंह पिता सिद्धसिंह गुर्जर, ईश्वर पिता हिन्दुसिह गुर्जर
36.00
4.00
9.00
X
टीनशेड पशुशेड
217.90
योग
28.50
9.50
3.00
X
टीनशेड
16.00
5.00
3.20
X
कवेलू छत
1.30
5.20
4.00
X
टीनशेड
3.60
1.20
3.00
X
कवेलू छत
03
3.00 3
1.20
X
2.50
टीनशेड
अमरसिंह चंदरसिंह भगवान, रमेश पिता भग्गा जाति गुर्जर
4.00
10.00
2.50
कवेलू छत
34.00
8.50
4.00
टीनशेड
16.00
4.00
X
4.00
कवेलू छत
116.30
योग
14.00
4.00
3.50
X
कवेलू छत
7.00
18.90
2.70
टीनशेड
4
04
नारायण अंतरसिंह पिता लाला जाति बंजारा
16.00
4.00
4.00
कवेलू छत
18.80
X
4.70
4.00
टीनशेड
67.70
योग
14.80
3.70
4.00
X
कवेलूछत
27.75
X
7.50
3.70
टीनशेड
5
05
16.00
4.00
X
4.00
मांगु पिता धर्मा राजाराम, मेघराज मानसिंह मुकेश पिता मांगु बंजारा कवेलूछत
20.40
4.00
X
5.10
टीनशेड
78.95
योग
34.00
8.50
4.00
X
टीन छत
6
06
पारीबाई पति बिहारीलाल जाति बंजारा
34.00
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8538
स.क्र.
मकान नं.
मकान का प्रकार
मकान का नाप
रिमार्क * ગુરૂષથા વ્યા નામ પૂવ 1 પતા જે नाम .
X
टीन छत
8.50
8.50
72.25
4.00
8.00
टीन छत
32.00
4.00
32.00
टीन छत
8.00
07
8.00
टीन छत
16.00
128.00
आ
हिन्दुसिंह , मानसिंह भोलाराम पिता देवा धापूबाई वि. देवा जमना भुरू , पिता सिद्ध राजू पिता प्रहलाद भेपा
2.50
4.00
टीन छत
X
10.00
3.20
टीन छत
X
4.00
12.80
4.00
8.40
2.10
घासपुस टापरी
योग
295.45
5.50 X
टीन छत
7.40
40.70
8
08
7.40
टीन छत
16.00 X
118.40 देवबाई पति लाडसिंह रेखाबाई पति प्रेमनारायण गुर्जर
योग
159.10
9
टीन छत
4.00
9
X
20.00
5.00
सुगनबाई पति रमेश जाति गुर्जर
योग
20.00
3.80
X
7.40
टीन छत
28.12
10
10
ईश्वर पिता सेवा जाति गुर्जर
3.20
4.00
12.80
X
घासपुस टापरी
योग
40.92
1266.32
महायोग-
(1 ) भूमि/ भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर- मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कुण्डालिया परियोजना के अधिकारी ओर उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि/ भवन (2) अर्जित करने के उपरांत उनमें प्रवेश करने समतलीकरण करने, क्षतिग्रस्त करने किसी भी भूमि / भवन पर अवमृदा में खुदाई करने या वैधन करने ओर अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से (3) भूमि/ भवन का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यक्तता नही होने देगा अर्थात कय / विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि / भवन पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति (4) द्वारा भूमि/भवन अर्जन के बारे में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर के समक्ष आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे ।
8539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
आगर-मालवा , दिनांक 25 सितम्बर 2023
पत्र क्र.- 365-भू-अर्जन-2023-24
अतर्गत घारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013ॐ चकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नंजयहाँ जिला ३ गर- मालवा कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवनों का सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भवन अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकारअधिनियम 2013 (क. 30 रान 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की मवनों
की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
तहसील नलखेड़ा जिला आगर मालवा म.प्र .
ग्राम - गोयल
अर्जित की जाने भवनों का क्षेत्रफल वर्गमीटर
विवरण
क्र. 1
निजी भवनों के लिये
अर्जित भवन का क्षेत्रफल वर्गमीटर
कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर
कुल भवन 49
1
7793.02 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं खूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
7793.02
49
रिमार्क
मकान का नाप
मकान का प्रकार
मकान नं.
भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाग
स.क्र.
4.10
16.40
4.00
X
कवेलू छत
काशीराम पिता गणपत बलाई
01
1
23.60
X 5.90
4.00
टीन छत
40.00
योग
4.40
29.70
6.75
X
कवेलू छत
27.68
4.10
X
6.75
टीन छत
29.70
4.40
6.75
X
कवेलू छत
02
2
27.68
4.10
6.75
X
टीन छत
हिन्दु पिता कालूसिंह बलाई , रमेश पिता कालूसिंह बलाई, कालूराम पिता धुला बलाई
29.70
4.40
6.75
कवेलू छत
27.68
4.10
X
6.75
टीन छत
172.13
योग
30.38
4.50
6.75
X
कवेलू छत
27.68
4.10
X
6.75
टीन छत
19.76
5.20
X
3.80
कवेलू छत
13.68
3.60
X
3.80
टीन छत
03
3
1.80
1.20
X
1.50
आर बी सी
जानीबाई पति बापू बलाई, पीरूलाल पिता बापू बलाई, सिद्ध पिता बापू बलाई
67.41
6.30
X
10.70
खुल्ला ऑगन
16.00
4.00
4.00
X
खुला आँगन
22.04
3.80
X
5.80
टीन छत
198.74
योग
14.41
3.35
4.30
X
कवेलूछत
14.41
3.35
X
4.30
टीन छत
1.80
1.50
1.20
X
आर.बी.सी
4.50
1.50
3.00
X
खुलाऑगन
29.07
5.10
X
5.70
4
कवेलू छत
04
रामचंद्र, घीसू पिता बुला अंबाराम पिता मोती, शिवनारायण पिता रामचंद्र चमार
72.00
X
6.00
12.00
टीन छत
10.50
3.50
3.00
X
टीनशेड
20.00
4.00
X
5.00
कवेलू छत
80.00
10.00
X
8.00
टीनशेड
246.68
योग
55.51
9.10
X 6.10
कवेलू छत
उमराव पिता अनार बलाई
05
5
15.84
X
4.80
3.30
टीन छत
71.35
योग
24.75
4.50
5.50
X
कवेलूछत
29.70
X
4.50
6.60
कवेलूछत
11.10
3.00
3.70
X
टीन छत
मांगीलाल पिता हरचंद जाति बलाई
06
6
67.50
5.00
13.50
X
खुला ऑगन
15.00
3.00
X
5.00
एलडीपीई फिल्म छत
148.05
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8540
मकान नं.
भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम
स.क्र .
प्रेमचंद पिता हीरालाल बलाई
07
7
*
योग
माखन पिता भंवरजी बलाई
08
योग
8 लाओ सार-मालक
9
पन्नालाल पिता कालू बलाई
09
योग
राधेश्याम पिता पीरू बलाई 10
10
योग
11
11
छितु पिता गोपाल गुर्जर , देकरण पिता छितु गुर्जर, लखन पिता रूगनाथ गुर्जर
योग
12
12
रम्मा बाई पति भैरूसिंह गुर्जर, भगवानसिंह पिता भग्गु गुर्जर
योग
13
13
देवबाई पति जगन्नाथ गुर्जर, निर्भयसिंह पिता उमराव गुर्जर
योग
14
लीलाबाई पति गगाराम गुर्जर 14
योग
15
15
कलाबाई पति सुंदरलाल यादव , चेतना पति दिलीप जाति यादव
योग
16
मानसिंह पिता रामचंद्र गुर्जर, सीताराम पिता रामचंद्र गुर्ज
योग
16
17
मदनसिंह पिता अमरसिंह गुर्जर,सोदानसिंह पिता बाबूलाल जाति गुर्जर
योग
रिमार्क
मकान का नाप
मकान का प्रकार
42.34 7.30
5.80
टीन छत
X
42.34
4.00
24.00
टीन छत
6.00
22.75
3.50
6.50
टीन छत
6.50
16.25 2.50
X
टीन छत
63.00
3.10
X
17.98 5.80
कवेलू छत
4.20
26.46
X
6.30
टीन छत
4.00
16.00
X
4.00
एलडीपीई फिल्म छत
60.44
20.52 3.80
X
5.40
कवेलू छत्त
13.12
3.20
4.10
X
कवेलूछत
12.80
3.20
4.00
X
कवेलू छत
X
2.50
8.25 3.30
टीन छत
4.00
22.80 5.70
X
टीन छत
77.49
17.50
3.50
5.00
X
कवेलू छत
7.10
28.40 4.00
X
कवेलू छत
17.00
3.40
X
5.00
टीन छत
19.35 4.50
4.30
X
टीन छत
90.00
20.00
टीन छत
4.50
X
34.76
4.40
7.90
X
कवेलू छत
34.00
4.00
8.50
टीन छत
X
241.01
4.40
35.20 8.00
कवेलूछत
52.80
4.40
12.00
X
टीन छत
2.21
X
1.05
2.10
खुला आँगन
3.80
38.00 10.00
X
टीन छत
X
6.20
50.22 8.10
कवेलू छत
19.22
X
3.10
6.20
टीन छत
4.20
18.90
X
टीन छत
4.50
216.55
33.30 7.40
X 4.50
आर सी सी
4.50
78.30 17.40
X
आरसी सी
4.68
1.80
2.60
X
आर सी सी
106.80
6.00
X
टीन छत
17.80
6.10
1.00
6.10
X
कवेलूछत
28.08
X
3.60
7.80
कवेलू छत
14.04 7.80
X
1.80
खुलाऑगन
271.30
33.00
3.00
X
टीन छत
11.00
3.50
38.50
X
11.00
टीन छत
22.00
2.00
11.00
X
टीनशेड
93.50
572.00
22.00
26.00
X
टीन छत
572.00
288.00 16.00
X 18.00
टीन छत
288.00
227.20
14.20
16.00 X
टीन छत
263.50 17.00
X 15.50
टीन छत
490.70 8541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
मकान का प्रकार मकान का नाप रिमार्क
मकान नं भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम
केलमबाई पति दिनेश गुर्जर, संतोशबाई टीन छत 16.00 X 18.00 288.00
17 18 पति होकम , सोनाबाई पति विकम सिंह
आर सी सी 11.00 X 12.00 132.00
गुर्जर
योग 420.00
*
आर सी सी 14.00 X 10.00 140.00
M धर्मेन्द्रसिंह पिता मोड़सिंह गुर्जर 11.00 X 3.50 38:50
र-मालया/ टीन छत
योग 178.50
टीन छत 11.00 X 3.00 33.00
20 मुन्नीबाई देराग पति बंकट देराग 11.00 X 2.00 22.00
घास पुस टापरी
योग 55.00
11.00 X 2.00 22.00
20 21 कालू पिता बलदेव भिलाला कवेलू छत
योग 22.00
आरसी सी 10.00 X 4.00 40.00
मदनसिंह पिता पीरू , लच्छीराम पिता
22 पीरू, रामसिंह पिता मदन जाति गुर्जर, आर सी सी छत 10.00 X 4.00 40.00
21 केलमबाई पिता लच्छीराम, देवकरण
पिता लच्छीराम गुर्जर पक्काटीन छत 14.50 X 16.00 232.00
योग 312.00
रफीक खां, मुबारिक पिता अब्दुल टीन छत 12.00 X 3.00 36.00
22 23 खां, गुलशन बी मुशीखां, समीना बी पति
कवेलू छत 8.00 X 6.00 48.00
सलीम खां
योग 84.00
बोंदीबाई पति भगवानसिंह गुर्जर, सुशीला
टीन छत 14.00 X 12.00 168.00
23 24 बाई पति फुलसिंह गुर्जर, कुलदीप पिता
विक्रमसिंह गुर्जर
168.00
योग
टीन छत 15.00 X 6.00 90.00
टीन छत 10.00 X 3.00 30.00
24 25 निर्भयसिंह पिता केसरसिंह यादव 20.00
टीन छत 5.00 X 4.00
आरसीसी 6.00 X 1.00 6.00
योग 146.00
टीन छत 12.00 X 11.00 132.00
मोती पिता रामा, भारत पिता मोती,
25 26 रूकमाबाई पति काशीराम जाति यादव 36.00
टीन छत 8.00 X 4.50
योग 168.00
टीन छत 15.00 X 10.00 150.00
27 भारत , मनोहर पिता कालू , कंचनबाई आरसीसी 7.50 X 3.50 26.25
26 पति कालूसिंह जाति यादव
टीन छत 15.00 X 9.00 135.00
311.25
योग
7.50 X 4.00 30.00
कवेलू छत
टीन छत 7.50 X 4.00 30.00
चंदरसिंह बद्रीलाल पिता हरिसिंह, रमेश टीन छत 10.00 X 7.00 70.00
27 28 पिता पन्नालाल, कमलाबाई पति 36.00
टीन छत 6.00 X 6.00
पन्नालाल जाति यादव
टीन छत 4.50 X 3.00 13.50
आरसीसी 6.50 X 3.00 19.50
199.00
योग
नारायण पिता भंवरलाल, टीन छत 8.50 X 12.00 102.00
हिरालाल,कमल,गोकुल , बनेसिंह,
28 29 दुलेसिंह, मानसिंह , देवीसिंह पिता आरसीसी 14.00 X 12.00 168.00
नारायण, मोहन पिता मानसिंह जाति
आरसीसी 4.00 X 2.00 8.00
यादव
278.00
योग
टीन छत 4.00 X 4.00 16.00
गोवर्धन पिता प्रताप , गीताबाई पति 6.50 X 13.00 84.50
कवेलू छत
29 30 मानसिंह जाति गुर्जर,आत्माराम पिता 4.00 X 4.50 18.00
टीन छत
प्रताप जाति गुर्जर
4.00 X 4.50 18.00
कवेलूछत
136.50
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8542
भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम स.क्र.
मकान नं.
31
30
रईस पिता सलीम खां, ख्वाजू खां पिता करीम खां, जाकीर पिता रमजान
योग
31
32
ईश्वर पिता सीताराम , जगदीश पिता सीताराम जाति गुर्जर
योग
32
33
भैरू पिता बापू जाति यादव
योग
33
34
रामप्रसाद पिता बंशीलाल , सीताबाई विधवा बंशीलाल जाति राव
योग
35
34
भोलाराम, तोलाराम पिता गंगाराम जाति गुर्जर
योग
35
36
सीताराम पिता भैया, श्याम पिता सीताराम जाति गुर्जर
योग
37
36
मोडसिह पिता रूगनाथ जाति गुर्जर , मुकेश पिता शिवनारायण जाति गुर्जर, मानसिंह पिता भागीरथ जाति गुर्जर
योग
38
37
कनीराम, भैरूसिंह पिता दर्याव , रमेश पिता भैरूसिह, सिद्ध पिता मांगीलाल जाति यादव सुगनबाई पति मांगीलाल, बद्रीलाल पिता भैरूसिंह यादव
योग
39
38
रूगनाथ पिता भग्गा जी, जगदीश पिता रुगनाथ जाति यादव
योग
40
39
मोहन , करणसिंह पिता रामदयाल हिन्दुसिंह पिता प्रताप जाति गुर्जर
योग
41
40
कंवरलाल, भंवरलाल पिता रायसिंह जाति यादव
योग
संतोष बाई पति सीताराम गुर्जर
42
41
योग
43
42
लच्छीराम पिता काशीराम , रामकरण पिता सीताराम, शिवनारायण पिता काशीराम जाति गुर्जर
योग
रिमार्क
मकान का नाप
मकान का प्रकार
56.00
7.00
आरसीसी
X
8.00
24.50
7.00
3.50
X
टीन छत
80.50
13.00
97.50
X
आरसीसी
7.50
97.50
14.00
4.00
3.50
X
टीन छत
14.00
98.00 7.00
X
कवेलूछत
112.00
72.00
9.00
8.00
X
टीन छत
72.00
70.00
14.00
5.00
X
कवेलू छत
70.00
35.00 10.00
3.50
X
टीन छत
35.00
2.50
X
टीनछत
14.00
5.00
35.00
X
आरसीसी
7.00
36.00
6.00
6.00
X
कवेलूछत
141.00
52.00
4.00
X
आरसीसी
13.00
30.00
4.00
X
टीनशेड
7.50
4.00
80.00 20.00
X
टीन छत
42.00
7.00
X
6.00
कवेलू छत
204.00
15.00
3.00
5.00
X
टीन छत
8.00
2.00
4.00
X
टीन छत
X
5.00
50.00 10.00
कवेलूछत
3.50
24.50 7.00
X
टीनशेड
12.00
4.00
3.00
X
कवेलूछत
16.00
4.00
4.00
X
टीनशेड
10.00
2.50
4.00
X
टीनशेड
4.50
36.00 8.00
X
कवेलूछत
60.00 7.50
X 8.00
कवेलूछत
231.50
52.00 6.50
X
8.00
आरसीसी
21,00 3.50
X 6.00
टीनशेड
24.50
7.00
3.50
X
आरसीसी
12.25
3.50
X
टीनशेड
3.50
7.00
24.50 टीनशेड
3.50
X
12.25
3.50
टीनशेड
3.50
X
146.50
49.00
7.00
X
7.00
टीन छत
45.50
7.00-
X
6.50
कवेलूछत
20.00
2.50
8.00
टीनशेड
6.25
2.50
2.50
X
टीनशेड
3.00
19.50 6.50
X
कवेलूछत
140.25
8.75
3.50
X
टीन छत
2.50
8.75
X
3.50
2.50
टीन छत
17.50
272.00
17.00
X
टीन छत
16.00
272.00
33.00
X
3.00
11.00
आरसीसी
100.00
10.00
10.00
X
कवेलू छत
48.00
X
6.00
8.00
टीनशेड
181.00 8543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
मकान नं.
भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम संक्र
44
43
गोविंद पिता तोलाराम जाति गुर्जर, संतोशबाई पति दयाराम
योग
44
भंवरलाल पिता जगन्नाथ, श्यामूबाई विधवा हेमराज लोहार 45 ۱۳
योग
46
45
मानसिंह भगवानसिंह पिता काशीराम गुर्जर
योग
47
46
धापूबाई वि. अमरसिंह प्रभुलाल, चंदरसिंह भगवासिंह बद्रीलाल पिता अमरसिंह यादव
योग
रिमार्क
मकान का नाप
मकान का प्रकार
36.00
3.00
X
12.00
टीन छत
36.00
24.00
4.00
X
6.00
टीन छत
25.00
5.00
X
5.00
कवेलू छत
49.00
16.50
3.00
5.50
X
कवेलूछत
15.75
4.50
X
3.50
कवेलू छत्त
32.25
13.00
2.00
X
6.50
आरसीसी
45.50
7.00
6.50 X
टीनशेड
80.00
10.00
8.00 X
टीनशेड
138.50
22.00
5.50
X
4.00
आरसीसी डबल मंजिल
48
47
27.50
5.50
X
5.00
आरसीसी डबल मंजिल
चांद खां, बाबू खां पिता नूर खां सत्तार खां पिता रसूल खां
योग
49
जुगल पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर 48
योग
50
49
कालू पिता बलदेव , जगदीश पिता कालू गुर्जर
योग
22.00
5.50
X
4.00
कवेलूछत
71.50
24.75
5.50
4.50
X
आरबीसी
22.00
5.50
X
4.00
टीनशेड
46.75
24.75
5.50
X
4.50
कवेलूछत
22.00
5.50
4.00
X
टीनशेड
46.75
7793.02
महायोग-
(1) भूमि/ भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कुण्डालिया परियोजना के अधिकारी ओर उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि/ भवन अर्जित करने के
(2) उपरांत उनमें प्रवेश करने समतलीकरण करने , क्षतिग्रस्त करने किसी भी भूगि/ भवन पर अवमृदा में खुदाई करने या वैधन करने ओर अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से भूमि /भवन का कोई (3) भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यक्त्तता नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि/ भवन पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधितं इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि/भवन (4) अर्जन के बारे में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर के समक्ष आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे ।
राधवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
8544
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
क्र.-94-भू-अर्जन-2023-प्र.क्र.-0001-अ-82- वर्ष 2022-23 बालाघाट, दिनांक 11 अक्टूबर 2023
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुर्नर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उप धारा (1 ) एवं (6) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
// अनुसूची-1 //
तहसील नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
क्षेत्रफल (हे. में)
3.
2.
1.
4. 0.022
लमता
बालाघाट बालाघाट
// अनुसूची-2//
क्रमांक
कुल रकबा
खसरा नंबर
5. गोंदिया- जबलपुर छोटी रेल लाईन को बडी रेल लाईन में अमान परिवर्तन
धारक का नाम ,
कुल अर्जित
रकबा हे०
4.
3.
2.
1.
0.006
0.012
336
1
0.008
0.017
338
2
0.006
1.072
331
3
0.002
0.012
4
335/1
योग कुल खसरा 4
5.
नंदकिशोर , श्यामिकिशोर, विनोद , पूजा पिता रतिराम, भादू पिता सुक्कूय गोंड सा० देह
रवि नारायण पिता जय नारायण जायसवाल सा० देह
अम्बिका प्रसाद शम्भुक प्रसाद पिता रामप्रसाद सा० देह भू-स्वामी
तिजोबाई बेवा गुलाब संतोष पिता गुलाब हरिचंद पिता गुलाब शिवराम रक्षा पिता फतेसिग जाति गोंड सा ० देह भू- स्वामी
कुल
रकबा 0.022
टीप:- अर्जित भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा ० एंव भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर म ०प्र० में देखा जा सकता है ।
गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
8545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जिला खरगौन , मध्यप्रदेश
खरगौन , दिनांक 12 अक्टूबर 2023 क्र. 6066- री- 1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2055 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत्त इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बलगॉव प.हन -35 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
2
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8546
0.025
141
बलगांव/35
गोगावॉ
खरगोन
0.005
140/1
0.02
140/2
0.011
138/1
0.019
143/3
0.015
143/5
0.059
143/2
0.017
144/1
0.009
144/7
0.005
1
0.047
3
0.018
5/2
0.009
239/2
0.032
238/3
0.021
238/4
0.009
236/7
0.029
237/2
0.042
237/1
0.02
193/3
0.011
239/4
0.423
20
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है । i 8547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6068-री- 1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए]
24.04.2023 अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2149 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वद्धन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- फतेपुर प.हन 62 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जितकी जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1
2/1
गोगावॉ
फतेपुर/52
खरगोन
91.08
35
91:08
2
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8548
क्र. 6070- री-1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2135 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- भसनेर प.हन -48 तह खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
उपयोग के
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. ) 8549
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
5
4
3
2
1
0.055
149/2
भसनेर /48
खरगोन नगर
खरगोन
0.05
149/1
0.032
148/2
0.017
148/1/1
0.024
0.038
132/1
0.039
132/2
0.018
133
0.018
106
0.022
106
0.016
109/2
0.042
110
0.03
108/3
0.401
13
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8550
क्र. 6072- री-1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप-" घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक. 2109 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- भानपुरा प.हन -19 तह खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1
0.016
27
भानपुरा/19
खरगोन खरगोन नगर
35 0.085
30/2/1 0.036
31 0.001
32/1 0.025
32/2 0.025
32/3 0.025
3/1/1 0.012
8 0.225
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8551
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6074- री- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-" घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2083 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- जामला प.हन- 49 तह खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा नं .
ग्राम/प.ह.न.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1
0.028
120/2/1
खरगोन नगर
खरगोन
जामला/49
0.025
120/3
0.023
114/5
0.076 योग-
3
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8552
क्र. 6076-री-1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2193 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-ऑवली प.हन - 34 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने
वाली भूमि (हे.मे. ) 8553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
5
4
3
2
1
0.043
97/3
आवली/ 34
खरगोन गोगावॉ
99/1/2 0.02
99/3 0.023
101/1 0.008
79/1 0.032
84/1 0.020
79/2 0.047
79/3 0.002
77/1 0.031
77/3 0.013
76/7 0.014
76/8 0.017
0.006
75/3
71/2 0.012
0.024
71/1
70/1 0.025
16 0.337
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8554
क्र. 6078- री-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-" घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2071 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- महुकुण्डिया प.हन - 49 तह खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1
0.009
9/1/2
महुकुण्डिया/49
खरगोन नगर
खरगोन
0.043
9/1/1
0.01
11
0.018
8/2
0.080
4
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6080- री-1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2075 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- कन्नडपुरा प.हन -63 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर,सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
8556
0.032
3/3
गोगावॉ
कन्नडपुरा / 63
खरगोन
4/2 0.031
4/1 0.014
243
4/3 0.016
5/1 0.018
5/2 0.017
0.036
34/2 0.007
34/3 0.012
34/4 0.010
33/1 0.016
32 0.046
37/3 0.002
37/2/1 0.004
37/2/2 0.005
37/2/3 0.006
38/1 0.014
38/2 0.016
46/1 0.033
49 0.010
44 0.029
30/1 0.006
22 0.380
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6082- री- 1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ"
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2111 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम -मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- खामखेडा प.हन –79 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8558
0.035
18/3/3
गोगावॉ
खामखेडा/ 79
खरगोन
18/1/3 0.013
21/9 0.004
21/3 0.017
5/1 0.033
5/3 0.036
6/6 0.017
6/5 0.006
7 0.041
11 0.029
10 0.231
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6084- री - 1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 1987 वाचक-1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- ग्सासपुरा प.हन -43 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची:: 19
उपयोग के
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
8560
5
4
3
2
1
0.063
188/3
गोगावॉ
ग्यासपुरा/ 43
खरगोन 0.068
188/5
156 0.04
157/1 0.025
157/2 0.013
218/2 0.031
123 0.019
113/6 0.034
113/5 0.036
111 0.046
115/1 0.004
115/2 0.035
53/3 0.053
23/1 0.033
21/4 0.013
24/1 0.053
24/2 0.04
15 0.081
121/1 0.06
122 0.025
24/6 0.02
218/2 0.058
220 0.031
219/1/क 0.026
219/1/ख 0.043
222/1 0.006
229 0.042
231 0.027
228/1 0.024
228/2 0.02
227/1 0.011
227/2 0.007
226/4 0.04
226/3 0.035
226/1 0.067
218/1/1 0.046
219/3 0.066
220 0.033
222/1 0.026
222/3 0.063
229 0.009
225 0.118
0.015
218/2 0.017
8561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
0.021
8/5
0.03
0.007
12/1
0.007
12/2
0.007
12/3
0.007
12/4
0.007
12/5
0.008
12/6
0.016
13/1
0.04
13/3
0.018
36
0.003
37
0.016
40
0.004
16/8
0.027
21/3
0.014
226/5
1.854
60
योग-
नोटः - भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8562
क्र. 6086- री - 1- भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2007 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-चरी प.हन 24 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर,सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
2
1
0.022
34
चरी/ 24
गोगावॉ
खरगोन
0.018
34
0.019
35/2
0.013
35/1
0.037
30
0.018
31
0.035
26/2
0.162
7
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6088- री- 1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 1995 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर. परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-छटलगॉव बुजुर्ग प.हन -62 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है । محمد
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8564
0.025 गोगावॉ
खरगोन
163/1/4
छटलगॉव बुजुर्ग/
62
0.055
171/1
0.018
169/3
0.033
169/1
0.026
186
0.015
185/1
0.013
185/2
0.013
187/2
0.031
192/4
0.031
196/1
0.015
196/2/1
0.015
196/2/2
0.032
196/3
0.322
13
योग-
नोटः- भूमि का नक् ॥ (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6090- री - 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2189 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम - मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- जगननाथपुरा प.हन 2 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.04.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वास, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
3
2
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
8566
0.012
54/23/2/1
जगन्नाथपुरा /2
गोगावॉ
खरगोन
0.003
54/23/2/2
0.042
54/13/2
0.035
54/12/1
0.013
54/11/2
0.033
54/11/1
0.055
18/2
0.005
18/2
0.033
17/2
0.048
16/2
0.002
24/3
0.022
25/4
0.005
25/3
0.011
25/5
0.018
26/2
0.032
27/2
0.008
27/3
0.037
29/5
0.414
18
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6092- री- 1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2173 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत्त इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम - मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- देवलगॉव प.हन 49 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
3
2
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8568
0.03
33/1
देवलगाँव/49
खरगोन गोगावॉ
32 0.086
28/2 0.005
30/1 0.02
30/2 0.021
30/3 0.019
30/4 0.022
30/5 0.022
30/6 0.019
39/1 0.026
39/2 0.026
39/3 0.024
39/4 0.022
39/5 0.029
40 0.016
19 0.056
154/1 0.048
169/1 0.025
167 0.026
174/1/2 0.013
174/1/1 0.044
174/3 0.034
174/2 0.04
236/2 0.011
240/3 0.071
240/564/1 0.05
240/564/4 0.029
165/1 0.027
166/5 0.055
0.026
240/564/4
231/9 0.014
231/10 0.005
247 0.073
249/2 0.027
249/1 0.002
35 1.063
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6094- री-1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2169 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- जुलवानिया प.हन 39 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05, 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/ प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
2
1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
[भाग 1 8570
0.019
26/1/1
गोगावों जुलवानिया/39
खरगोन
26/1/2 0.036
0.021
22/1 0.049
20/4 0.01
20/3 0.056
42/4 0.1
42/5 0.037
40 0.047
61 0.03
61/199 0.007
66/7 0.065
66/13 0.018
66/5 0.07
73 0.015
74/1 0.02
74/2 0.044
89/1 0.072
88/3 0.082
3/1 0.008
4/1/1 0.006
4/3 0.017
4/2/1 0.016
5/2/1 0.012
5/2/2 0.007
5/2/3 0.021
5/2/4 0.017
6 0.005
8/1 0.021
9/1 0.023
43/1 0.02
43/2 0.003
42/2 0.015
42/5 0.015
42/4 0.016
40 0.022
61/199 0.008
61 0.012
66/7 0.04
66/14 0.011
67/1 0.008
68 0.075
69 0.019
70/3 0.011
70/4 0.028
90/3 0.005
95/1 0.01
95/2 0.022
97/4 0.024
97/5 0.026
97/6 0.016
97/7 0.002
99 0.019
53 1.378
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6096-री - 1 - भू- अर्जन-2023
प्ररूप- " घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2055 वाचक -1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. त्तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बडगाँव प.हन - 16 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं. उपयोग के
तहसील
जिला
ग्राम/प.ह.न.
अधिकार के लिये अर्जित की जाने
वाली भूमि (हे.मे. ) [भाग 1 8572
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
5
4
3
2
1
0.031
2/3
गोगावों
बडगांव/16
खरगोन
2/4 0.023
3/1/2 0.024
3/1/5 0.004
4/1/1 0.019
4/1/2 0.008
72/1 0.014
72/3 0.006
72/7 0.009
72/8/1 0.006
72/8/2 0.005
72/9 0.012
73/15/7 0.007
73/15/8 0.011
73/15/4 0.002
69/1 0.005
74 0.004
75/1 0.004
76/2 0.004
76/1 0.003
80/1 0.012
80/2 0.006
79/1 0.021
79/2 0.017
79/3 0.017
102 0.002
101/1 0.007
101/3 0.008
101/2 0.025
152/1 0.02
152/6 0.004
152/2 0.015
152/4 0.006
152/5 0.018
152/491 0.018
97/2/1 0.04
97/3/1 0.006
423/2 0.021
423/3/1 0.006
423/3/2 0.006
423/3/3 0.006
423/3/4 0.006
423/3/5 0.006
423/5 0.005
8573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
0.006
426/1/1
426/1/2 0.009
426/1/3 0.009
0.015
426/2
427/1 0.016
0.011
427/2
427/3 0.01
427/7 0.009
427/4/1 0.022
451/2 0.036
451/2 0.004
459/2 0.015
459/1 0.032
461 0.042
0.044
458/3
458/2/2 0.02
458/2/1 0.011
458/2/1 0.009
457/2 0.022
458/2/1 0.005
458/2/2 0.011
458/2/3 0.01
458/2/4 0.019
0.009
451/2
411/1 0.017
411/2 0.017
411/3 0.011
411/7 0.01
397/1/1 0.008
396/2/3 0.013
0.01
396/2/1
396/2/2 0.016
0.019
396/4
392/2 0.023
392/1/2 0.049
0.008
152/5
154 0.003
155 0.014
156/1 0.021
171/1 0.009
171/2 0.016
172/2/3 0.004
173/1 0.008
229 0.001
230/1 0.014
234 0.009
236 0.017
0.002
239/1
0.005
239/2/2
0.014
351/1/2
1.233
94
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8574
क्र. 6098-री - 1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2059 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम - मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बिस्टान प.हन 35 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये 8575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
0.035
123/3/2/2
3
बिस्टान/35
2 गोगावों
1
खरगोन
123/4/1 0.008
123/1 0.008
123/2/1 0.012
124/2 0.016
124/1 0.01
124/3 0.011
124/4 0.019
114/1 0.031
113/1 0.045
111/2 0.024
0.022
132/3/1 0.013
132/3/2 0.014
133/3/2 0.007
111/4 0.001
106/1 0.008
106/2 0.02
105/1 0.038
105/2 0.016
104/3 0.013
100/6 0.012
100/5 0.01
100/7 0.014
100/2 0.002
100/4 0.004
99/2 0.019
99/1/2 0.018
45/2/1 0.005
46/2 0.023
46/1/1 0.007
47/1 0.011
47/2 0.035
48/1 0.004
62/2 0.026
62/3/1 0.022
62/3/2/3 0.006
62/3/2/2 0.016
62/3/2/1 0.002
61/1 0.014
60/2 0.03
60/3 0.01
60/339/4 0.01
100/1 0.013
62/3/2/1 0.001
8 0.039
7/3 0.038
7/4 0.015
6/1/2 0.034
23/2 0.009
23/1 0.009
51 0.829
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8576
क्र. 6100-री- 1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
तहसील
जिला
2
1
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
0.009 154/1
महुमांडली/36
खरगोन गोगावों
154/2 0.009
150/2 0.006
136/4 0.027
136/3 0.016
136/2 0.012
136/1 0.029
132/6 0.013
132/5 0.007
133 0.004
131 0.023
128 0.036
123/1 0.015
123/2 0.013
123/3 0.011
123/4 0.013
123/5 0.03
22/4 0.035
22/5 0.003
24/5 0.029
24/6 0.037
24/10 0.018
25 0.043
5/12 0.003
7/3 0.022
7/2 0.011
7/1 0.027
6/7 0.022
6/2 0.021
5/14 0.013
5/4 0.054
42/5 0.01
119/3/1 0.045
119/6 0.01
119/5 0.017
116/8 0.017
115/9 0.012
115/8 0.01
8577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
115/7 0.018
115/6 0.018
115/5 0.009
115/4 0.009
112 0.033
93/2 0.007
93/1 0.011
34/4/3 0.032
88 0.002
86 0.023
85/1 0.002
60/1 0.028
58/4 0.015
58/3/1 0.015
53/2 0.017
53/3 0.015
119/3/1 0.003
119/7 0.043
114/1 0.021
178/1 0.042
179/2 0.018
180 0.028
181/1 0.016
108/2 0.018
108/3 0.033
101/1 0.012
95/2 0.023
96/228/1 0.027
96/228/2 0.021
96/2 0.033
98/2 0.004
98/1 0.016
53/1/1 0.014
53/1/2 0.014
53/1/3 0.014
53/1/4 0.014
74 1.400
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
8578
क्र. 6102-री-1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप-" घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1991 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24.. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-अनकबाडी प.हन -20 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक. 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) 8579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
5
4
3
2
1
0.025
104
अनकबाडी/ 20
खरगोन भगवानपुरा
103/3 0.009
103/2/3 0.007
103/2/2 0.008
103/2/1 0.006
103/5 0.009
102/4 0.007
102/3 0.01
101/3 0.011
101/1 0.011
99/3/1 0.008
99/3/3 0.02
99/4 0.01
116/2/2 0.023
99/6 0.018
116/2/3 0.025
114/1 0.026
125/5 0.045
125/1/2 0.033
126/1/1/3 0.016
126/1/1/1 0.005
126/1/2 0.023
127/14 0.004
127/6/1 0.019
127/6/2 0.016
0.044
128/5 0.007
115/1 0.02
28 0.465
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8580
क्र. 6104-री- 1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2031 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बालापुर प.हन 48 तह जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने 8581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1
0.113
बालापुर/48
खरगोन गोगावॉ
12/3 0.054
14/1/1 0.028
14/2/1 0.025
14/2/2 0.34
15/3 0.018
15/4 0.017
15/5 0.017
15/6/1 0.023
15/6/2 0.017
15/6/4 0.009
22/1 0.046
23/2 0.017
23/1 0.038
27/65/1 0.065
26/1 0.087
33/1 0.037
0.021
33/2 0.043
31/2 0.037
20 0.46
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8582
क्र. 6106-री- 1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2119 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-दाउतखेडी प.हन -30 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक. 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. ) 8583
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
5
4
3
2
1
0.02
147/2
दाउतखेडी/ 30
खरगोन भगवानपुरा
147/4 0.023
150/1 0.024
149/1 0.034
156/2 0.032
156/1/क 0.017
157/1/4 0.019
157/2 0.04
158/1 0.009
158/8 0.003
158/19 0.004
158/9 0.009
158/2 0.005
158/15 0.005
158/14 0.005
158/9 0.005
158/6 0.006
158/7 0.013
158/3 0.013
158/10 0.006
158/11 0.006
158/13 0.004
158/14 0.012
158/16 0.004
158/7 0.004
158/18 0.006
158/4/2 0.011
167/1 0.009
167/2 0.009
167/3 0.009
168/7 0.009
168/2 0.008
168/3 0.007
169 0.033
171 0.026
172/14 0.012
172/8 0.013
179 0.02
178/7 0.005
185/4 0.037
30/18/3 0.019
30/19/1 0.004
30/19/2 0.015
150/1 0.01
149/1 0.019
147/3 0.049
46 0.652
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8584
क्र. 6108-री- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2095 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर. परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-ढाबला प.हन -81 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक. 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. ) 8585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
5
3
4
2
1
0.011
56/3
ढाबला/ 81
खरगोन
भगवानपुरा
403/1 0.034
402 0.014
385 0.038
181/4/1 0.03
181/10 0.019
181/11 0.021
181/12 0.021
179/13 0.017
179/3 0.038
179/19 0.003
178/2 0.007
178/3 0.02
178/4 0.008
203/1 0.016
203/2/2 0.015
213/1 0.013
213/2 0.024
203/2/2 0.015
204/1/1/1 0.005
204/1/1/2 0.006
204/1/1/3 0.006
204/1/1/4 0.006
204/1/1/5 0.004
204/1/1/6 0.003
200 0.005
200 0.033
194/1 0.009
194/2 0.006
193/1 0.033
244/1 0.017
243/10 0.038
200 0.053
194/1 0.012
194/2 0.009
193/2/2 0.017
196 0.015
242/2/1/1 0.015
0.015
242/3 0.017
63 0.01
75 0.019
73/1 0.029
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8586
74/3/1 0.008
74/3/2 0.016
74/3/3 0.015
78/2 0.021
78/2 0.013
79/4 0.014
79/3 0.006
87 0.041
400/2 0.017
397/2 0.01
397/3 0.018
396/1 0.012
396/2/1 0.007
242/3 0.034
258/2 0.018
286/1/2/1 0.011
286/2 0.016
286/4 0.012
252 0.021
288/3/2 0.009
288/3/3 0.023
329 0.003
331/1 0.017
331/3 0.014
331/3 0.015
331/4 0.014
331/5 0.012
331/6 0.008
322/1 0.021
322/2 0.021
327/1 0.002
327/2 0.002
325 0.007
396/2/2 0.006
396/2/3 0.005
396/2/4 0.003
394/1/1 0.036
395/1/1 0.01
395/1/2 0.013
395/3 0.02
429/7 0.032
429/8 0.006
323/3/1 0.002
323/3/2 0.01
323/5/2 0.006
323/6/3 0.01
323/7 0.014
323/8/4 0.01
323/10 0.011
92 1.418
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6110- री-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2051 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम - बन्हुर प.हन -19 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने बाली भूमि (हे.मे. ) भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8588
3 4 5
1 2
110/1 0.016
खरगोन भगवानपुरा बन्हुर / 19
98/2 0.039
98/1 0.053
113 0.024
93/1 0.025
89/3 0.009
15/1/4 0.004
15/1/3 0.013
14/1/1 0.012
16/1/1 0.037
28/1/1 0.014
28/1/2 0.016
24/3 0.011
24/4/1 0.032
43/3 0.003
43/8/2 0.014
43/4 0.02
43/5 0.004
43/6 0.031
69/3 0.018
69/4 0.005
61/12 0.003
62/8 0.002
62/7 0.009
62/6 0.009
62/5 0.007
62/4 0.004
68/1 0.015
68/4 0.008
57/2 0.009
30 0.466
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8589
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6112-री-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप- " घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 2047 वाचक-1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक-24.04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावाँ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम – बन्हेर प.हन - 23 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
3
2
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8590
0.063
269
बन्हेर/ 23
खरगोन भगवानपुरा
270/1 0.026
268/7 0.028
268/1/1 0.014
268/1/2 0.068
267 0.05
273/311/1 0.027
273/311/2 0.03
273/311/3 0.037
274 0.023
251/1 0.028
251/2 0.032
249/5 0.046
248/3 0.016
248/2 0.019
247/2 0.008
247/1 0.029
229/1 0.012
223/1 0.035
223/4 0.006
223/3 0.032
221 0.008
215 0.011
214/1 0.032
214/3 0.026
213/1 0.02
181 0.02
185 0.009
186 0.007
29 0.762
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8591
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6114- री-1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप-" घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 2131 वाचक-1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बागदरा प.हन -26 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8592
5
4
3
0.017
114/3
बागदरा/ 26
1 खरगोन
2 भगवानपुरा
114/4 0.020
114/7 0.013
114/8 0.028
121 0.058
120 0.015
134 0.013
137 0.015
138 0.050
321/2 0.068
75/2/2 0.009
108/1/1/1 0.035
108/1/1/2 0.006
108/1/2 0.018
108/1/3 0.003
15 0.368
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6116- री-1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2127 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24 .. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- नाघटट्टी प.हन -28 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
::अनुसूची::
उपयोग के
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
अधिकार के लिये
अर्जित की जाने
वाली भूमि (हे.मे.) [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8594
5
4
3
2
1
0.020
57/3/3
नागघट्टी/28
खरगोन भगवानपुरा
57/3/2 0.005
57/4/2 0.023
154/3 0.008
154/1/1 0.005
154/2 0.024
60/10/1 0.009
60/9 0.009
60/8 0.008
60/7 0.009
60/5/2 0.006
60/4/1 0.008
60/3 0.006
60/2 0.008
60/1 0.023
48/4/2 0.006
70/1/1 0.018
70/5 0.013
70/4 0.016
70/3 0.011
72 0.036
84 0.008
81 0.004
81 0.009
75 0.017
76/1/1 0.036
77/1 0.012
77/2 0.012
77/3 0.015
23 0.047
18/3 0.047
18/2 0.036
177 0.042
174/21 0.020
34 0.576
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6118-री-1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2139 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बन्हेर प.हन - 23 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. ) भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8596
5
4
3
2
1
0.056
8/2
मोगरगांव/ 31
खरगोन भगवानपुरा
7/1 0.003
5/2 0.038
5/2 0.035
1/2 0.013
19/1 0.015
23/1 0.03
23/1 0.018
26/1 0.002
49/15 0.011
23/1 0.012
23/4 0.014
23/2 0.013
23/3 0.017
153/1 0.01
153/2 0.025
151/1 0.009
151/2 0.009
143 0.02
144 0.003
130/1 0.029
130/4 0.029
120 0.054
24/6 0.011
24/7 0.011
24/8 0.011
24/9 0
27 0.509
8/2 0.056
7/1 0.003
5/2 0.038
5/2 0.035
1/2 0.013
19/1 0.015
23/1 0.03
23/1 0.018
26/1 0.002
49/15 0.011
23/1 0.012
23/4 0.014
23/2 0.013
23/3 0.017
0.01
153/1 8597
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
153/2 0.025
151/1 0.009
151/2 0.009
143 0.02
144 0.003
130/1 0.029
130/4 0.029
120 0.054
24/6 0.011
24/7 0.011
24/8 0.011
24/9 0
27 0.509
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8598
क्र. 6120- री-1- भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2157 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-माण्डवखेडा प.हन - 34 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
उपयोग के
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
3
2
1 8599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
2/1/2 0.02
माण्डवखेडा/ 34
खरगोन भगवानपुरा
5 0.003
19/1/2 0.052
19/2 0.028
22/1 0.011
22/4 0.011
22/5 0.009
22/6 0.01
0.009
22/3 0.009
32/1 0.01
31/1 0.012
31/2 0.011
30/2 0.009
29/2 0.009
28 0.009
69/1/1 0.036
69/2/1 0.011
69/3 0.019
71/3/2 0.01
72/3 0.01
73/3 0.009
74/3/5 0.019
81 0.008
83/1 0.016
83/2 0.002
50/2/1 0.008
50/3 0.015
107/1 0.004
109/4 0.029
109/5 0.028
110/2/3 0.022
110/2/1/4 0.026
110/2/1/5 0.012
111/5 0.016
111/6 0.014
111/2 0.015
0.02
111/2/ख
111/3/2 0.003
114/5 0.036
115/4 0.024
158/2 0.035
158/3/2 0.049
158/4/1 0.008
8600
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
0.008
158/5
0.008
158/6
0.007
158/3/1/1
0.008
158/4/1
0.016
153/4
0.033
153/3
0.013
155/1
0.019
321/1/1
0.004
321/1/2
0.029
322
0.034
337/1
0.019
337/2
0.002
340
0.022
341
0.948
58
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6122-री -1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-" घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कक्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2225 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- लालपुरा प.हन -21 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर,सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं. उपयोग के
तहसील
जिला
ग्राम/ प.ह.न.
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
3
4
2
5 1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8602
0.018
26/1/1
लालपुरा /21
खरगोन भगवानपुरा
4/4 0.018
4/3 0.018
4/2 0.024
4/1 0.021
5/2/2 0.014
37/1 0.004
36/1 0.038
36/2 0.041
36/3/2 0.022
36/3/1 0.003
35/1 0.042
13/3 0.036
18/2 0.021
18/4/2 0.041
18/4/1 0.016
18/2 0.103
23/2 0.026
23/1 0.045
23/3 0.011
36/1 0.02
37/2 0.014
37/3 0.016
38/1 0.05
43/2/1 0.009
43/2/2 0.012
43/2/3 0.014
43/2/4 0.012
42/4/2 0.01
42/5 0.017
42/2 0.015
50/4 0.006
50/5 0.017
51/2 0.017
51/3 0.017
52 0.006
36 0.814
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6124- री- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2139 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम - मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- लोनारा प.हन - 20 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची
उपयोग के
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
8604
0.013
64/4
लोनारा/20
खरगोन भगवानपुरा
64/2 0.039
64/3 0.018
65/1 0.023
65/3 0.017
62/1/1 0.033
62/1/2 0.003
61/1 0.026
57/1 0.008
57/2 0.029
57/2 0.013
73/3 0.018
73/2 0.034
73/2 0.024
73/1 0.022
72/3/1 0.019
75/2 0.017
75/3 0.037
75/4 0.032
19 0.425
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6126-री- 1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2087 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक -24 . 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- रसगांगली प.हन-32 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं. उपयोग के
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
4
5
3
2
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8606
0.02
26/1
रसगांगली/ 32
खरगोन भगवानपुरा
26/3 0.018
25/3 0.011
28/1 0.011
28/3 0.015
28/2 0.004
28/8 0.004
28/7 0.008
38/1/1 0.006
38/4 0.005
38/5 0.006
38/6 0.005
38/3/2 0.007
38/2 0.024
39/2/2 0.024
39/3 0.01
115 0.015
114/1 0.017
114/4 0.024
19 0.234
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8607
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6128- री-1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-" घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2143 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- रतनपुर प.हन -20 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1
0.046
8/2
रतनपुर/20
खरगोन
भगवानपुरा
0.031
9
0.016
13
0.004
12/3
0.034
12/1
0.003
12/2
0.033
15
0.017
16/1
0.184
8
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8608
क्र. 6130- री- 1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2023 वाचक-1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- यशवंतगढ प.हन - 24 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) 8609
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
5
4
3
2
0.05
32/1
यशवन्तगढ /24
1 खरगोन
भगवानपुरा
31/3 0.044
31/2 0.053
30/3 0.032
27/2 0.045
27/3 0.059
25/3 0.015
25/4 0.053
22/3 0.008
22/1 0.022
23/5 0.012
23/4 0.011
23/3 0.019
20/8 0.032
20/4 0.02
20/7 0.007
20/2 0.041
20/3 0.015
20/5 0.044
32/1 0.018
32/2 0.015
32/3 0.012
32/4 0.02
32/7 0.007
32/8 0.007
32/10 0.012
32/19 0.009
32/18 0.011
36/1/3 0.025
36/1/1 0.063
36/2 0.011
36/9 0.011
36/12 0.011
36/11/1 0.022
46/1 0.017
46/2/1 0.019
46/3 0.014
44/1 0.025
44/2 0.008
44/3 0.008
0.008
43/9 0.008
43/6 0.018
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8610
0.01
43/4
0.021
41/1
0.034
40
0.027
38/8
0.006
38/9
0.007
38/9
0.02
38/6
0.01
38/5
0.008
27/2
0.021
27/2
0.031
27/1
0.023
50/1
0.022
50/2
0.012
34/2
0.018
34/5
0.018
34/3
0.016
34/4
0.066
47/2
1.331
61
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8611
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6132- री-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप- " घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक -2099 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- महारेल प.हन - 32 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
उपयोग के
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
अधिकार के लिये अर्जित की जाने
वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
2
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8612
0.044
27/1
महारेल/ 32
खरगोन भगवानपुरा 0.003
48/2
48/3 0.021
48/4 0.23
47/2 0.006
47/1 0.003
49/1 0.025
49/5 0.012
49/6 0.006
55/1 0.040
56 0.004
75 0.049
76/2 0.022
76/1 0.012
80/5 0.010
92/1 0.005
92/2 0.007
83/1/2 0.013
84/1 0.022
84/2 0.035
80 0.004
89/1 0.011
89/6 0.002
144/2 0.033
144/3/2 0.019
83/1/1 0.024
144/1/1 0.011
27 0.673
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6134- री- 1- भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2103 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बासखेडी प.हन - 21 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1
0.003
47/51/4
बासखेडी/ 21
भगवानपुरा
खरगोन
0.016
48/2
0.016
48/1
0.003
49/2
0.03
49/1
0.068
5
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8614
क्र. 6136- री- 1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक -2079 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- भातुड प.हन - 24 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/ प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
3
2
1
0.026
38/1
भातुड/24
खरगोन
भगवानपुरा
0.011
37
0.037
2
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6138-री- 1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 2123 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक -24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- दामखेडा प.हन -21 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
3
2
1
0.051
39/2
दामखेडा/ 21
खरगोन
भगवानपुरा
0.005
48/1
0.056
2
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8616
क्र. 6140-री-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-" घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2015 वाचक -1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक-24 . 04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- चंदावड प.हन -24 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक. 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
जिला
ग्राम/प.ह.न.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1
0.063
1/3
चन्दावड/ 24
खरगोन भगवानपुरा
1/2 0.031
2 0.017
71/1 0.069
75/2 0.042
77 0.04
78 0.068
योग-
नोटः - भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6144- री- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2197 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- पेनपुर प.हन -33 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8618
2
11
गोगावॉ
5
4
3
0.003
97/1
पेनपुर/33
खरगोन 0.017
95/2
95/4 0.004
95/3 0.031
94/3 0.024
94/3 0.009
69/9 0.013
69/7 0.014
69/8/1 0.008
69/8/2 0.007
69/6 0.014
11 0.144
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6146- री-1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2043 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर . परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम - नागझिरी प.हन - 22 तह जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8620
वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1
0.019
24
नागझिरी/ 22
खरगोन गोगावॉ 0.018
24
29 0.013
29 0.004
15 0.018
111 0.016
0.018
0.007
105/1
105/2 0.021
96 0.015
0.011
95/3
81/1 0.006
81/2 0.008
82/1 0.006
0.006
83/1
0.003
83/2
0.016
84
139 0.008
137 0.018
0.035
136/2
193 0.012
0.014
196
197 0.027
0.047
763/2
762 0.032
757 0.004
755/2 0.029
0.028
755/3
655 0.028
659 0.003
0.013
670/1
0.014
669
660/1 0.019
0.054
660/5
660/2/1 0.013
660/2/2 0.013
660/2/3 0.012
543 0.016
544 0.036
548/1 0.017
0.017
548/2
549/1 0.015
549/2 0.009
8621
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
550 0.009
553/3/1/1 0.013
553/3/1/2 0.024
556/2 0.027
556/4 0.01
558 0.024
561 0.031
562 0.025
578 0.003
579/1 0.005
580/1 0.005
580/2 0.013
580/4 0.008
580/4 0.021
591/1 0.033
591/3/1 0.025
591/4 0.024
591/6 0.009
700/1 0.033
701/2 0.059
717/6 0.028
700/1 0.036
701/1/4 0.012
701/1/1 0.017
701/1/3 0.022
696/2 0.035
696/4/1 0.016
696/3 0.021
695/1 0.02
695/6 0.01
695/2/1 0.016
695/2/2 0.008
599/1 0.008
599/2 0.055
600 0.031
601/1/1/5 0.017
681/3 0.025
652 0.006
653 0.018
654/2 0.005
654/3 0.004
654/4 0.004
654/1 0.008
86 1.561
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8622
क्र. 6148- री- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 1999 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर . परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- डोल प.हन 34 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है । JL
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) 8623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
5
4
3
2
1
0.012
60
डोल/ 34
गोगावॉ
खरगोन
0.023
68/2
0.024
68/3
0.025
62
0.003
63
0.017
64
0.052
65
0.008
66
0.025
71/4
0.002
43/3/1
0.006
43/2/3
0.021
43/2/2
0.008
43/2/1
0.006
44/2
0.031
44/1
0.023
38/1
0.003
38/2
0.019
37
0.017
35/1/2
0.017
29/4
0.014
29/3
0.007
29/2
0.012
29/1
0.026
27/1
0.002
28
0.004
14/1
0.025
21/3
0.017
21/2
0.049
12/6/2
0.498
29
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
8624
क्र. 6150- री- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2035 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक. 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- जामन्या प.हन 37 तह गोगावाँ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.04.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा,पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1
0.016
253/1
जामन्या/37
गोगावॉ
खरगोन
0.02
253/2
0.019
253/3
0.06
254
0.023
250
0.138
5
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6152- री-1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2161 वाचक -1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम - मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- छटलगॉव खुर्द प.हन 62तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.04.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
::अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
2
1
0.048
छटलगॉव खुर्द/
गोगावॉ
86/3
खरगोन
62
0.003
85/3/1
0.021
85/3/2
0.038
85/3/6
0.026
91/2/1
0.039
91/2/2
0.011
92/3
0.008
93/1
0.194
8
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8626
क्र. 6154-री- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2201 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम - घट्टी प.हन -36 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
ہے
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1 8627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1]
0.009
15/1
घट्टी/ 36
गोगावॉ
0.017 खरगोन
15/2
0.021
16/103/1
0.022
16/103/2
0.018
16/1
0.017
20/1
0.018
19/1
0.028
19/5
0.002
22/4
0.002
22/3
0.023
0.03
23
0.023
78/3/1
0.036
62/3
0.011
62/2
0.066
62/1
0.011
33/1/1
0.003
18/3/1
0.049
33/1/2
0.048
33/2
0.454
20
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8628
क्र. 6156-री- 1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2003 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड़ बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- कुकडोल प.हन – 27 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
उपयोग के
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
2
1 8629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
329/1 0.015
कुकडोल/ 27
गोगावों
खरगोन
324/2
324/1/2/2
324/1/2/1
322/2
322/3
319
318/382
318/2
316
315/1
317
309/1
309/2
310/1
308/9
329/1
329/2
329/3/1
330/1
330/2
333/2
333/4/1/2
340/1/2
346/1/1
342/1
216/4
212/1
214
209/2/3
208/2
208/1
195/1
195/2
195/3
195/4
194
191
189/2
182/2
188/1
188/2
187/1
187/3
187/2 0.044
0.021
0.022
0.007
0.016
0.004
0.042
0.01
0.02
0.008
0.008
0.014
0.022
0.002
0.016
0.017
0.027
0.008
0.01
0.012
0.042
0.046
0.007
0.036
0.078
0.032
0.022
0.003
0.045
0.012
0.031
0.007
0.027
0.015
0.011
0.04
0.006
0.01
0.023
0.015
0.018
0.013
0.007
0.017 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8630
186/5 0.008
186/4 0.008
186/3 0.008
186/2 0.007
186/1 0.008
185/1 0.019
185/2 0.012
346/1/1 0.002
340/1/2 0.012
340/1/1 0.03
339/1 0.015
338 0.015
236/1/2 0.023
235/1 0.001
236/1/1 0.02
232 0.016
60 0.009
0.028
23/3 0.002
23/2 0.007
23/1 0.005
24/2/1/1 0.006
24/1 0.01
25/3 0.008
27/1 0.033
379/8 0.022
379/9 0.036
377/4 0.009
377/3 0.009
377/1 0.007
377/2 0.02
375/6 0.023
375/2/2 0.039
78 1.385
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6158- री-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2147 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- डाबरिया प.हन -29 तह खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांकको प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची ::
खसरा नं .
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8632
5
4
3
2
0.019
91/2
डाबरिया / 29
1
खरगोन खरगोन नगर 0.011
91/1
0.002
91/3 0.016
90 0.006
79 0.032
81/5 0.007
81/4 0.010
0.014
81/3
0.018
81/2/3
81/1 0.016
74/4 0.007
0.014
74/3
74/2 0.006
74/1 0.009
83/2 0.016
83/1 0.019
16 0.222
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6160- री - 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2067 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक. 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- खतवास प.हन - 49 तह.खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
जिला
ग्राम/प.ह.न.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. ) 8634
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1
3
4
5 1
2
0.019 खरगोन नगर
14/2
खरगोन
खतवास/49
15/4 0.003
19/2/2 0.010
19/1/3 0.002
19/1/2/2 0.031
19/1/2/1 0.021
24/2/2/1 0.031
24/1/1 0.025
24/1/3 0.012
24/3 0.016
54/1/1/2 0.022
49 0.011
50 0.004
45 0.019
43/1 0.022
43/2 0.021
39/2 0.019
63/2/1 0.083
76/1 0.027
76/3 0.023
76/4 0.007
76/6 0.029
75/1 0.003
75/2/1 0,044
75/2/2 0.027
84/2/1 0.007
84/2/2 0.006
योग- 27 0.544
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 6162- री- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-" घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2063 वाचक -1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- उदयपुर प.हन -26 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
3
2
1
0.047
20/2
गोगावों
उदयपुर/ 26
खरगोन
0.018
20/3
0.016
20/1
0.028
34/4
0.011
31/4
0.017
29/3
0.035
29/2
0.008
29/1
0.180
8
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8636
खरगौन, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 क्र. 5938- री- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2039 वाचक -1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- मेहरघट्टी प.हन -52 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
2
1 8637 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023 भाग 1 ]
5/4 गोगावॉ
0.128
मेहरघट्टी/52
खरगोन
9 0.066
19/3 0.005
19/4 0.034
19/5 0.031
22 0.021
82/7 0.015
107/2/1 0.023
107/2/2 0.026
93/1/3 0.031
93/2/5 0.028
101 0.021
93/2/11 0.041
95/9 0.008
96/257/1 0.02
96/257/2 0.026
96/257/3 0.008
5/4 0.014
5/3 0.019
5/2 0.019
5/1 0.017
4/2 0.009
4/1 0.009
3/2 0.009
3/1 0.008
2/5 0.022
2/3 0.017
12/1/1 0.052
12/1/3 0.035
12/1/2 0.067
2/3 0.009
12/1/1 0.022
10/1 0.014
10/2/1 0.011
10/2/2 0.009
10/4/1 0.021
10/3 0.013
10/5/1 0.012
10/5/2 0.013
10/8 0.023
14/2 0.016
14/1/1 0.028
207/2/ख 0.02
207/2/1 0.025
207/2/2 0.026
7
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8638
207/5/2 0.026
24/4 0.041
47/1 0.008
46/1/1 0.002
47/2 0.033
46/1/2 0.017
46/2 0.004
48/2 0.013
48/4 0.009
45 0.019
43 0.023
42/2 0.033
155/2 0.009
155/3 0.011
160 0.007
161 0.05
164 0.019
168 0.017
189/2 0.05
190 0.014
0.023
189/3
201 0.038
200/1 0.004
203/1 0.008
245/10 0.05
194/1/2 0.033
194/5 0.006
194/2 0.003
189/3 0.021
190 0.02
75 1.702
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 5940-री- 1- भू-अर्जन-2023
प्ररूप-" घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2205 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- मेहरजा प.हन 48 तह गोगावाँ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकारी सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
2
1 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
8640
0.003
97/2/1
मेहरजा/ 48
खरगोन गोगावॉ
97/2/2 0.022
100/2/1 0.004
357/1 0.003
355/4/2 0.025
355/2 0.025
355/1 0.012
354 0.027
353 0.03
352 0.012
368/1 0.03
370/3 0.013
378 0.019
379 0.009
376 0.008
269 0.003
270 0.018
263/1 0.006
261 0.023
253/2 0.031
253/3 0.008
276/4 0.014
180/6 0.027
180/3 0.028
181/2 0.011
0.005
181/1/2 0.008
184/1/2 0.022
185/3 0.042
185/3 0.015
196/4 0.004
196/3 0.028
355/1 0.009
356/1 0.016
356/3 0.018
367/1 0.039
447/2 0.029
446/3 0.004
446/2/2 0.007
446/1/2 0.014
40 0.671
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 5942-री-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2181 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- मोघन प.हन 37 - तह जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8642
0.033
114/1/2
मोघन/37
गोगावॉ
खरगोन
0.006
113/2 0.029
116/1 0.029
117/3 0.044
117/2 0.005
118 0.008
123/1 0.006
119/4 0.01
93/4 0.047
93/5 0.003
92/1 0.016
105 0.026
104 0.033
107 0.017
112/1 0.068
112/2 0.016
0.009
119/1 0.017
119/2 0.012
119/3 0.03
93/3 0.008
93/2 0.067
93/4 0.028
90/1 0.025
90/2 0.024
58 0.028
87 0.055
83/3 0.032
83/4 0.028
83/2/2 0.008
83/2/1 0.027
81/3 0.022
60/2 0.006
59/1 0.017
59/2 0.006
120 0.029
80/2 0.053
80/1 0.023
78/1 0.073
78/2 0.03
77/2 0.06
71/4 0.047
71/2 0.038
183/12/ख 0.043
8643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
0.028
183/14/ख
0.012
183/13/1
0.022
183/15/ख
0.002
183/20
0.031
183/19
0.046
183/23/2/ख
0.042
80/2
0.041
82/2
1.465
53
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8644
क्र. 5944-री- 1- भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2019 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपरखेडा प.हन-63 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकारी सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1 8645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
0.016
10/2
पिपरखेडा/ 63
गोगावॉ
खरगोन
0.019
11/4
0.010
11/2
0.010
11/3
0.018
12/3/2
0.028
12/2
0.009
12/3/1
0.004
12/5/2
0.019
13
0.020
14
0.033
15
0.023
33/1
0.010
33/2
0.011
0.029
34
0.048
27/1
0.087
44/2
0.009
65/2
0.021
65/4
0.022
65/7
0.018
65/8
0.015
65/9
0.031
65/11
0.510
23
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8646
क्र. 5946- री- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2027 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- राजपुरा प.हन - 25 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
जिला
ग्राम/प.ह.न.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
2
1 8647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
69/1
गोगावों
0.027
राजपुरा /25
खरगोन
71 0.030
77 0.031
79/1 0.011
79/2 0.011
79/3 0.012
79/4 0.013
79/5 0.013
83/1 0.021
83/2 0.001
83/3/1/1 0.003
81/3 0.002
81/4 0.008
81/5 0.008
82 0.018
85/2 0.010
85/3 0.013
85/4 0.008
88/2 0.030
98 0.011
99/1 0.007
99/2 0.009
101/1 0.007
104/1 0.020
104/2 0.016
110/1/3 0.014
110/1/2 0.024
0.005
115/2 0.001
136 0.015
135 0.004
133/5 0.003
133/4 0.004
133/3 0.003
133/2 0.002
138/2 0.010
267/3 0.014
266 0.017
271/2 0.018
271/3 0.016
258 0.029
331 0.021
333 0.003
335 0.003
338 0.007
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8648
354 0.014
355 0.044
357/4 0.022
356 0.041
85/2 0.018
85/1 0.023
83/3/2 0.004
0.014
65/2
52 0.009
65/2 0.003
51/2/1 0.018
54 0.008
7/1 0.023
8 0.002
9/4/3 0.029
9/2 0.017
10/2 0.006
9/1 0.020
63 0.868
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
8649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 5948- री- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2185 वाचक-1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- फतेहपुर प.हन- 62 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
T
5
4
3
2
0.02 1
2/2
फतेहपुर/62
गोगावों
0.072 खरगोन
49
0.04
53/1
0.05
53/2
0.182
4
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8650
क्र. 5950- री-1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप-" घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2011 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- करियापुरा प.हन – 22 तह गोगावाँ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1
5
3
गोगावॉ
करियापुरा / 22
खरगोन 8651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
46/1/2 0.004
46/1/1 0.006
46/2 0.024
49/1 0.007
49/2/1 0.047
59/2 0.012
59/1 0.009
51 0.032
52/2/1 0.005
52/2/2 0.009
52/2/3 0.009
54/1 0.008
54/4 0.004
18/6 0.026
18/4 0.017
18/3 0.002
20/1 0.025
19 0.019
15 0.004
15/118 0.039
59/1 0.03
59/2 0.023
60/1/1 0.012
60/1/2 0.024
61/2/2 0.004
61/2 0.013
61/2/3 0.007
61/3 0.006
61/3/1 0.010
61/6 0.010
62/2 0.018
62/1 0.013
32 0.478
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8652
क्र. 5952- री- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम 6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2165 वाचक -1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- सोलना प.हन 39 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
4
5
3
2
1 8653
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
0.017
5/2
गोगावॉ
खरगोन
सोलना/39
12/1 0.033
13/1 0.013
13/2/1 0.043
13/2 0.004
13/1 0.040
10/2 0.028
10/1 0.006
13/3 0.012
15 0.014
16 0.025
20 0.015
30/1 0.014
34/1 0.018
32/5 0.018
32/3 0.017
81 0.010
योग- 17 0.326
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8654
क्र. 5954- री- 1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम 6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2177 वाचक-1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- रूपखेडा प.हन -52 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
उपयोग के
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) 8655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
5
4
3
2
0.014
22/6
रूपखेडा/ 52
1
खरगोन गोगावॉ
22/5 0.024
21/3 0.037
21/4 0.022
14/1 0.062
14/2 0.065
7/5 0.053
7/6 0.034
23 0.045
0.059
21/3 0.046
21/4 0.052
13/4 0.056
13/5 0.044
13/6 0.009
12/1 0.024
9/2 0.043
9/3 0.017
9/3 0.035
9/3 0.013
9/2 0.034
9/1 0.005
22 0.793
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
भास्कर गाचले, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8656
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 93-भू-अर्जन-2023
बालाघाट, दिनांक 11 अक्टूबर 2023
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद -1 में वर्णित भूमि के अनुसूची पद -2 में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, एवं उपर्युक्त मामले में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -26 अंर्तगत अधिनिर्णय पारित किये जाने में विलंब हुआ है, किंतु उल्लेखित भूमियों का अर्जन किया जाना न्यायोचित होग । अतः धारा-25 के अंर्तगत यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमियों के अर्जन संबंधी रविःयाओं हेतु 12 मास की अवधि बढाई जावें ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ख.
T.
नगर/ग्राम
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
क्र.
बालाघाट
लालबर्रा
ग्राम कन्नकी
प.ह.नं. 44 रा.नि.मं. कनकी
4.410 हे . एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तिया
खातेदार का नाम / पिता, पति का
ग्राम का नाम
नाम
3
2
1
बविंदरसिंह पिता जगतसिंह 1 कनकी
कनकी बविंदरसिंह पिता जगतसिंह 2
3 कनकी
अर्जित रकबा हे . में
प्रस्तावित खसरा कमांक
5
4
1.011
713/4
1.011
713/5
0.607
713 / 2क
गुणेश्वर पिता दानीलाल , संतोष कुमार
पिता गोपीचंद जैन
4 कनकी
0.607
713 / 3 क
गुणेश्वर पिता दानीलाल, संतोष कुमार
पिता गोपीचंद जैन
कनकी
0.405
713/2ख
ऋषभकुमार जैन पिता पदमचंद जैन
कनकी
0.405
713/ 3ख
ऋषभकुमार जैन पिता पदमचंद जैन
कनकी
7
10.202
715/1
ऋषभकुमार जैन पिता पदमेचंद जैन
ع कनकी
0.162
715/3
ऋषभकुमार जैन पिता पदमचंद जैन
कनकी
पुरनाबाई बेवा सुखराम
कुल योगः-
0.006
397/1/5
4.416 हे .
8657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
2. अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं भ.प्र. शासन राजस्व विभाग 'गोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता हैं ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शें (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता हैं ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हैं ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023
क्रमांक एफ 1-1 /2022/41-2:: राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार " मध्यप्रदेश आईटी , आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 (Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotion Policy , 2023 ) " जारी करता है ।
2/ मध्यप्रदेश आईटी , आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 के अंतर्गत इकाईयों को देय अनुदान राशि योजना क्रमांक 7608 " सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन " से विकलनीय होगा।
3/ यह आदेश मत्रि-परिषद के आयटम क्रमांक 30 दिनांक 26 सितम्बर , 2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आदित्य सिंह, उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8658
परिशिष्ट अ
वध्यप्रदेश शासन•
सत्यमेव जयते
Government of Madhya Pradesh
Madhya Pradesh IT , ITeS & ESDM Investment Promotion Policy 2023
Department of Science and Technology , Government of Madhya Pradesh 8659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
Contents
1. VISION
2. OBJECTIVES
3. TARGET
4. STRATEGY
5. SCOPE OF THIS POLICY
6. POLICY VALIDITY .
7. ELIGIBILITY.
8. POLICY FACILITATION.
8.1 SingleWindow Clearance system: ..
8.2 MP Facilitation of Establishment and Operation of Industries:.
8.3 Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP ) :
8.4 Investment Advisory committee:
9. ASSISTANCES/ INCENTIVES ( IT/ ITES ) .
9.1 Assistance for IT/ ITES units .
9.1.1 CapitalAssistance Model
CAPEXAssistance:
9.1.1.2 Interest Assistance: ...
9.1.2 Rental Assistance Model.
9.1.2.1 RentalAssistance:
: ....
9.1.2.2 Employment GenerationAssistance
9.1.3 Additional Assistances ..
9.1.3.1 Marketing Assistance:.
9.1.3.2 Quality Certification Assistance:
9.1.3.3 Assistanceforfiling Patents:
9.1.3.4 Reimbursement ofStamp Duty & Registration Charges: ........
9.1.4 Non- Fiscal Assistances .
9.2 CAPEX Assistance for IT/ITES Developers
10. ASSISTANCES/ INCENTIVES ( ESDM)
10.1 Assistance for ESDM Units
10.1.1 CAPEX Assistance
10.1.2 Interest Assistance
10.1.3 Marketing Assistance
10.1.4 Assistance for Testing & Calibration & Certification .
10.1.5 Assistance for filing of Patents
10.1.6 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges .
10.1.7 PowerTariff Rebate
10.1.8 Non-fiscal assistance
10.2 CAPEX Assistance for ESDM Developers [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8660
11. ASSISTANCE TO DATA CENTRE UNITS AND EDGE DATA CENTRES .
11.1 CAPEX Assistance
11.2 Power Tariff Reimbursement.
11.3 Electricity Duty Reimbursement
11.4 Transmission and Wheeling Charges Reimbursement
11.5 Dual Power Grid availability
11.6 Renewable Energy under Open Access System
11.7 Assistance for filing of Patents
11.8 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges .
11.9 Quality Certification Assistance
11.10 Non- Fiscal Measures to Data Centres .
12. LAND RELATED BENEFITS
12.1 Land Allotment ..
12.2 Applicability of Land related benefits.
12.3 Rebate in Cost of Land
12.4 Lease rent ...
12.5 Term of lease .
12.6 Procedure for allotment of land .
12.7 Floor Area Ratio ( FAR)
12.8 Sub - lease
12.9 Change in Purpose .
12.10 Mortgage
12.11 General Condition for Land of Other Development Authorities .
13. IT INVESTMENT AREA..
14. MEGA PROJECTS .
15. EXPANSION & DIVERSIFICATION
16. APPEAL
17. GENERAL CONDITIONS
18. ABBREVIATIONS :
8661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
Madhya Pradesh aims to attract investments in Information Technology ( IT) , Information Technology Enabled Services ( ITeS ) . Data Centre and Electronics System Design & Manufacturing (ESDM ) and the emerging niche sectors within thisdomain, promote innovation and entrepreneurship and create employment opportunities in this sector.
1 . VISION
To make the state a leading hub for IT/ITES /ESDM industry by attracting investments in the sector and generating employment opportunities through a conducive ecosystem and robust infrastructure for IT/ITES, ESDM and allied sectors .
2. OBJECTIVES
i. To increase the flow of investments in Madhya Pradesh in IT, ITeS & ESDM sectors .
ii. To create direct and indirect employment opportunities for the youth in IT /ITES / ESDM sectors .
To encourage investments by creating ready to use IT/ ITES workspaces, plug & play infrastructure and promote the use of co- working spaces .
iv. To encourage the development of the IT/ ITeS sector in semi - urban towns and rural areas to increase employment opportunities in such areas .
V. To ensure availability of land parcels at reasonable rates for the use of IT , ITeS & ESDM units.
vi . To enable the creation of skilled IT/ITES and ESDM manpower.
vii . Promotion of R&D and innovation activities .
viii. To promote Micro, Small Medium Enterprises (MSME) and Start- ups as the growth engines of the economy.
3 . TARGET
The policy targets to achieve the following in next 5 years :
i. To create 2 lakh new jobs in IT /ITES/ESDM sector in MP.
ii. To attract 10,000 crores investment in IT /ITES /ESDM sector .
Creation of 10 million Sq.Ft. State of the art IT Parks , Buildings , Plug & Play Spaces/ Sheds across the State for IT /ITES/ESDM sectors .
4. STRATEGY
i. Promote the development of IT / ITCS / ESDM parks and other supporting infrastructure for attracting more and more investments . Support to private developers for creating co- working spaces , Plug & Play Parks for establishing state-of-the-art infrastructure for IT industry.
ii. Facilitate the entities by streamlining the procedures . end - to - end investment facilitation , investor handholding and enhancing the overall experience of dolnybusiness it thestand ) TA ) Officer on Special D
iii . Facilitate industries by upskilling and providing industry ready @orkforces of [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8662
iv. Promote transparent mechanism through online system for claiming assistances and benefits.
5. SCOPE OF THIS POLICY
Information Technology ( IT) , Electronic System Design and Manufacturing (ESDM ) , Data Centres, Information Technology Enabled Services ( ITeS ) , Business Process Outsourcing ( BPO) , Business Process Management (BPM ) , IT/ITES and ESDM infrastructure developers etc. and investments in allied activities coming in territory of Madhya Pradesh will qualify for the benefits underthis Policy .
'IT/ITES' IT includes development, production and services pertaining to software and applications . ITeS are construed as any service , which results from the use of any IT software over a system of IT products for realising the value addition service rendering through the application of IT and may include the following:
a) Call centres
b) Medical transcriptions
c) Back - office operation/Business Process Outsourcing (BPO)
d) Knowledge Process Outsourcing (KPO)
e) Business Process Management (BPM)
f) Web aggregators
g) Bioinformatics
h) IT - enabled banking
i ) Depository , security registration and dematerialisation services
j ) GIS- enabled services
k) IT support centres
1 ) Website services
m) AVGC ( Animation, Visual Effects , Gaming and Comic)
n) Emerging Technologies , such as Cyber Security. Big Data, Artificial Intelligence , Block chain, Machine Learning
Or other related fields as decided by nodal agency from time to time. This does not include companies engaged in manufacturing of hardware related to IT. IOT, telecom and fields as mentioned above .
'ESDM' Industry constitutes of units engaged in following businesses-
1. Manufacturing of electronic products such as telecom systems / mobiles/ IT systems and hardware/ consumer electronics/ medical electronics / avionics/ industrial electronics/ defence and strategic electronics/ automotive electronics/ information and broadcasting equipment (s).
2. Manufacturing of PCB's/ semiconductors chip components/ ICs/ components /parts etc. 3. Electronic Manufacturing Services ( EMS)
4. Scrapping of E - waste or related
5. IOT / IT Hardware design , prototyping and manufacturing .
6. Any other electronics vertical / products covered by the National Policy on (NPE) or any other policies, issued by the Government of India from time to the ios )
INNATDacial Duty -desh 8663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
'Data Centre ' means a facility that centralises computing and network equipment to collect , store. process and disseminate a large amount of data and applications .
6. POLICY VALIDITY
This Policy shall remain in force with effect from notification of the policy for a period of 5 years or till a new policy comes into force whichever is earlier .
7. ELIGIBILITY
IT, ITeS, ESDM , Data Centre Units and Infrastructure Developers will register themselves with the nodal agency for claiming benefits/ assistances under this policy. Nodal agency will issue registration certificate to the eligible units.
8. POLICY FACILITATION
8.1 Single Window Clearance system:
For this policy, Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Ltd. (MPSEDC) will act as a nodal agency for undertaking the formalities related to Project Clearance & Facilitation . MPSEDC would work in close coordination with Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Ltd. (MPIDC) for this purpose to make use of Single Window mechanism for all financial assistance , required/necessary permissions , approvals , applications and any other related processes.
8.2 MP Facilitation of Establishment and Operation of Industries:
UnderMadhya Pradesh Udyogon Ki Sthapana Evam Parichalan ka Saralikaran Adhiniyam 2023 Industrial units coming in the state will be exempted from obtaining specified approvals and inspections for establishing and operationalising units in M.P.
8.3 Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP ) :
Anenhanced tailor- made incentive scheme may be taken up with the approval of Cabinet Committee for Investment Promotion ( CCIP) on case-to-case basis , ifrequired.
a) CCIP constitutes , Chief Minister as its Chairman and Ministers of Finance, Commercial Taxes , Department of Science & Technology and Department of Industrial Policy and Investment Promotion and others as members . The CCIP is fully empowered to sanction a customized package of assistance beyond what has been explicitly provided in this policy. Such packages shall be available only to Mega Projects and Data Centres as defined under this policy.
b) M.P. Industrial Development Corporation Ltd. will act as the Secretariat for CCIP cases .
c) The CCIP cases will be dealt as per the rules and procedures described in the order dated 31.01.2013 and any other order issued in this regard from time to time by General Administration Department , Government of Madhya Pradesh.
8.4 Investment Advisory committee:
An investment advisory committee constituting senior officials of Government of Madhya Pradesh . Industry Experts , and Industrialistsetc. will be formed under the Department of [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8664
Science & Technology , Government of Madhya Pradesh, to advise and guide the Department on industry trends , requirements and policy advocacy matters . Principal Secretary/ Secretary, Department of Science & Technology. Government of Madhya Pradesh will be the Chairman of this Committee and Head of the nodal agency will be the Member Secretary of this committee . Members of this committee can be increased or decreased with the approval of the Chairman of the committee.
9. ASSISTANCES/ INCENTIVES (IT/ITES )
9.1 Assistance for IT /ITES units
9.1.1 Capital Assistance Model
The units which undertake the construction of building (s) on private land or land leased from the government/government agencies/development authorities and start their operations in IT/ ITES sector will only be eligible to take benefits under Capital AssistanceModel .
9.1.1.1 CAPEX Assistance:
i. The eligible units will be entitled to CAPEX Assistance of 25% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) . Additional assistance of 2% for unit/s set up by women entrepreneur(s).
ii. CAPEX assistance will be disbursed in equal yearly instalments based on GFCI as follows:
-in 4 years
a. For GFCI up to 10 crores
b. For GFCI > 10 crores up to 50 crores- in 5 years
-in 7 years
c . For GFCI > 50 crores
The maximum CAPEX assistance amount that can be reimbursed to an eligible unit will be ₹ 30 Crores .
iv. Expenditure incurred towards the construction/development of the new building shall be capped at:
a. 2,000/ Sq.Ft . or actual whichever is lower of the built -up area, for creation of bare shell infrastructure .
b. 3,000/ Sq.Ft . or actual whichever is lower of the built- up area, for furnished/plug & play spaces .
v. The assistance instalments shall be disbursed , subject to continuation of services in eligible sectors .
vi. CAPEX assistance on the building construction/development undertaken on land will be subject to a maximum of 80% of the total built-up area constructed/developed for core activities ( commercial and non - IT activities excluded).
vii. CAPEX Assistance will be available only if unit constructs minimum 10.000 Sq.Ft. of total built - up area . except where lantis Hol9 land is loved by Nodal Agency. TH BALOO 8665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
viii. Gross Fixed Capital Investment ( GFCI ) here means , an investment made by the unit in Plant & Machinery ( viz . computer hardware , software , imported/ indigenous/other machinery) , electrical installations , office equipment , expenditure on transportation of machinery, furniture & fittings . building construction , all civil works , expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units , site development, landscaping. vehicles) .
9.1.1.2 Interest Assistance:
i. Interest assistance of 6% on the interest recovered or the actual rate (whichever is lower) charged by the lender on term loan for eligible components of GFCI .
ii. The maximum amount that can be reimbursed to an eligible unit would be ₹ 5 Crores in 5 years (without any ceiling on annual assistance ) . The assistance under this section can be given for five (5 ) years from the date of payment of first instalment of loan. However , disbursement will start only after the start ofcommercial operations.
Term loan means loan sanctioned by financial institutions/banks , acquired by the unit for creation of fixed assets , excluding working capital term loan and CC/OD limits .
9.1.2 Rental Assistance Model
i. IT/ ITES units which have taken bare shell spaces or plug & play spaces on rental basis will be eligible for rental assistance and Employment Generation Assistance under this model .
ii. IT/ ITES units which have taken bare shell or plug & play spaces leased by nodal agency on concessional monthly rentals will not be eligible to take rental assistance under this model .
IT/ITES units which have purchased any pre - constructed building or own any building will be eligible for Employment Generation Assistance under this model .
9.1.2.1 Rental Assistance:
i. The eligible units can claim assistance on rental space as follows :
Total Ceiling
Rental Assistance
Total Ceiling
Rental Assistance Co-working ...
District Category
(pèr seat per month)
(per seat per month (maximum up to)
₹3CR
₹1000
10 Crores
₹3000
A
2500
25 Crores
1500
B
a) Category A districts: Bhopal , Indore , Jabalpur , Gwalior AN ORBALOD SantorionSpecialDut mentofMadhyaP Science & [भाग 1 8666
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
b) Category B districts : Sagar . Chhindwara, Satna , Raisen . Vidisha. Dhar. Dewas .
c) CCIP can add , delete and modify districts in Category B.
ii. This assistance will be provided for 3 years from the month of start of commercial operations .
Minimum carpet area rented on monthly basis should be 3000 Sq.Ft. for claiming this assistance .
iv. Rental Agreement of the space to be duly stamped and registered for claiming the rental assistance .
V. In addition to above following are the conditions:
For Rental Assistance :
a) Rental assistance will be on the basis of employees working in single shift . In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base .
b) The assistance will be calculated on the basis of each employee occupying a minimum of 45 square feet of carpet area in case of BPO unit (s ) and 60 square feet of carpet area in case of IT /ITeS unit (s ) ( other than BPO).
c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home ) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month .
For Co -Working Rental Assistance : The co- working space with a minimum capacity of 50 seats would be required to be registered with the nodal agency.
a) The unit will be eligible to apply for rental assistance provided it has taken minimum 20 seats in the co - working space and it should be occupied for a minimum period of 3 months .
b) Actual rental per seat per month to the maximum ceiling given in the above table . In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base .
c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home ) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month .
9.1.2.2 Employment Generation Assistance :
i. Employees appointed in the period of first three (3 ) years from the date of start of commercial operations , whose employers ' contribution towards EPF is deposited, will be eligible to receive assistance as follows :
Assistance
Number of employees
(per employee per month) ,
₹4000
(JAGANNATH BALODIA ) Officer on special Duty Up to 1000 8667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
4500 for 1000 employees
1000-1500
5000 for > 1500 employees
1500-2000
₹5000
Up to 200 employees in Rural BPOS
*Rural areas are those areas which are outside the limits / planning area of anymunicipal corporation or any municipality
ii. The assistance period will be for maximum 3 years and up to a maximum supportof 15 crores with no annual ceiling.
Assistance will be claimed on employment of a minimum annual average of 20 employees and up to a maximum of 2,000 employees .
iv. The provision of assistance will be applicable upon each employee occupying a minimum of45 square feet of carpet area in the case of BPO unit( s ) and 60 square feet of carpet area in the case of IT /ITeS unit(s) other than BΡΟ.
V. Employee count is to be calculated for the employees (excluding work from home) whose EPF has been deposited by the company for a minimum of six months in any financial year and on a pro - rata basis. Employee count will be calculated only on single shift basis.
vi. Minimum carpet area on rent or of the preconstructed space /Owned space should be 3000 Sq.Ft. for claiming this assistance .
vii. Rental Agreement of the space to be duly stamped and registered for claiming the rental assistance .
9.1.3 Additional Assistances
9.1.3.1 Marketing Assistance:
i. All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred for participating in designated National / International Exhibitions /Events etc. subject to a maximum limit of 2 Lakh for international and 1 Lakh for national events .
ii. This incentive shall be available to units once in a financial year for 3 years from the date of start of commercial operations .
9.1.3.2 Quality Certification Assistance:
The eligible unit shall be entitled to receive 50 % of the cost of Quality certification , with a maximum ceiling of 6 lakhs . This assistance can be availed only once , for a single type/kind of certification.
9.1.3.3 Assistance for filing Patents :
To promote Research and Development activities in the state , assistance for acquiring patents , subject to a limit of 5 lakhs per patent for domestic patents and 10 lakhs for international patents , or actual cost incurred whicheveria 18
be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit or inframeplaynesciary Coupeemaal [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023
8668
9.1.3.4 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges :
100% reimbursement of stamp duty and registration charges to an eligible unit on the lease executed for a plot in industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt. of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations .
9.1.4 Non-Fiscal Assistances
The following exemptions under the relevant Acts will be applicable to the eligible units:
i. Exemptions under Shops and Establishments Act:
a. Establishments of IT sector are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act , 1958 .
b . Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women workers ' security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act , 1958.
ii. Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop floor during night shift subject to the conditions as specified under the Factories Act 1948 and as per the notification issued .
The IT units are considered independent employers in the schedule of Minimum Wages Act 1948 so that the workers are classified separately and their wages can be fixed as per their efficiency and skill level .
iv. Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labour laws as per the notification issued by the Labour department dated 24/06/2016.
V. Exemption for IT /ITES Industry from inspections under the below specified Acts and rules framed there under , barring inspections arising out of specific complaints . Under this provision , units shall be eligible for inspection only once every 5 years under the following acts:
a. Minimum Wages Act , 1948
b. Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act. 1970
c. MP Shop & Establishment Act , 1958
d. Payment of Bonus Act , 1965
e. Equal Remuneration Act , 1976
f. Child Labour ( Prohibition and Regulation ) Act , 1986
g. Building and Construction Cess Act, 1996
h. Maternity Benefit Act , 1961
i. Payment of Gratuity Act, 1972 8669
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भाग 1 ]
9.2 CAPEX Assistance for IT/ ITES Developers
State Government will incentivize the private developers/consortium of developers through a CAPEX Assistance for development of IT/ ITeS office spaces on co- working/ plug & play model / ready to move - in / bare shell spaces ( on government or private land) . This will promote creation of modern infrastructure to support IT/ ITeS sector , reduce timeframe for grounding of investments and promote employment in the sector . Such developer/consortium of developers shall have to register themselves with the nodal agency for claiming assistance under this model .
i. All eligible developers will be eligible for CAPEX assistance as follows:
a. 25% capital assistance on GFCI in 5 years
1) With a minimum 2 Lakh Sq.Ft. built up
2) Maximum ceiling of 25 Cr at a single location
3) Capex support (of 25 %) will be given to first 5 IT/ITES parks in any CategoryAcity
b . 15% capital assistance on GFCI in 5 years
1) In city planning area of Category A districts: Minimum 50,000 Sq.Ft. saleable /leasable built-up area in case of private land and 25,000 Sq.Ft. saleable/ leasable built- up area in case of development on Government land.
2) In city planning area of Category B districts : Minimum 25,000 Sq.Ft. saleable/leasable built- up area .
3) Maximum ceiling of 10 Cr at a single location.
ii . Building permission and ground breaking to be done within one year from the date of in-principle approval accorded by the nodal agency.
iii . IT / ITeS Spaces means area / site newly developed/constructed which provides ready to use office spaces/plug and play spaces on lease / sale basis to IT / ITeS units.
iv . Of the total built- up area, 80% of the saleable /leasable built- up area must be allocated to IT / ITeS units and remaining 20% built- up area may be utilized for any other activities.
V. Expenditure incurred towards the development of new building shall be capped at , for plug and play spaces 3,000/Sq.Ft . and bare shell spaces ₹ 2,000/Sq.Ft . or actual whichever is lower, of the built- up area.
vi . Disbursement of CAPEX assistance will be based on stages of construction and occupancy.
I Instalment 50% construction and 20 % occupancy of IT/ ITeS units
II Instalment 70% construction and 40% occupancy of IT/ ITeS units
III Instalment 90% construction and 60 % occupancy of IT/ ITeS units [भाग 1
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8670
IV Instalment units 100% construction with minimum 60% occupancy of IT/ ITES
V Instalment 80% occupancy of IT/ITES
vii. Sale / lease will be given only to IT / ITeS units registered with the nodal agency of Department of Science and Technology .
viii . IT ITeS units occupying office spaces within such facilities can only claim support under Rental Assistance Model and additional assistances except reimbursement of Stamp Duty and Registration Charges .
ix. The developer can claim reimbursement of stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development agencies of Govt . of M.P.
Χ. Government will facilitate in getting permissions and clearances from various departments for setting up the IT/ITES Spaces .
xi . Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) here may include:
ForBare Shell infrastructure: investment made by the developer towards building construction , electrical installations , fittings, all civil works, expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units . landscaping , interior works etc.) .
For Plug & Play ( ready to move- in) infrastructure : investment made by the developer towards building construction , interior work , electrical installations , furniture & fittings , all civil works , expenditure on renewable energy , expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units , landscaping etc.).
10. ASSISTANCES /INCENTIVES ( ESDM)
10.1 Assistance for ESDM Units
The unit (s ) operating in ESDM sector including standalone R&D, Testing and Design labs in M.P. will be eligible to claim CAPEX Assistance .
10.1.1 CAPEX Assistance
i. The eligible units will be entitled to CAPEX Assistance of 40% on Gross Fixed Capital Investment ( GFCI ) . Additional assistance of 2% for unit/ s set up by women entrepreneur (s).
ii . CAPEX assistance will be disbursed in equal yearly instalments based on GFCI as follows:
- in 4 years
a. For GFCI up to 10 crores
in 5 years
b. For GFCI > 10 crores up to 50 crores
c . For GFCI > ₹ 50 crores - in 7 years 8671
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भाग 1 ]
iii . The maximum assistance amount that can be reimbursed to an eligible unit will be 150 Crores .
iv. Expenditure incurred towards the construction/development of the new building shall be capped at 2,000 / Sq .Ft . or actual , whichever is lower of the built - up area .
The assistance instalments shall be disbursed, subject to the continuation of production/ rendering services in eligible sectors . V.
vi . CAPEX assistance on the building construction/development undertaken on land will be subject to a maximum of 80% of the total built-up area constructed/developed for core activities (commercial and non- ESDM activities excluded).
vii . Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) here means , an investment made by the unit in Plant & Machinery (viz . imported/ indigenous /other machinery) , electrical installations , office equipment , expenditure on transportation of machinery , furniture & fittings, building & shed construction , all civil works, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant , expenditure on R&D (excluding investment made in land and dwelling units, site development, landscaping , vehicles ). Expenditure made on imported second- hand machinery and expenditure on transportation of such machinery shall be considered eligible in GFCI .
10.1.2 InterestAssistance
i. Interest assistance of 6% on the interest recovered or the actual rate (whichever is lower) charged by the lender on term loan for eligible components of GFCI .
ii. The maximum amount that can be reimbursed to an eligible unit would be ₹ 10 Crores in 5 years (without any ceiling on annual assistance ) . The assistance under this section can be given for five ( 5) years from the date of payment of first instalment of loan . However , disbursement will start only after the start of commercial operations .
iii . Term loan means loan sanctioned by financial institutions/banks , acquired by the unit for creation of fixed assets , excluding working capital term loan and CC /OD limits.
10:1.3 Marketing Assistance
i. All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred for participating in designated National / International Exhibitions/Events etc. subject to a maximum limit of 2 Lakh for international and 1 Lakh for national events .
ii. This incentive shall be available to units once in a financial year for 3 years from thedate of start of commercial operations .
10.1.4 Assistance for Testing & Calibration & Certification
The eligible unit will be able to avail this assistance (on an annual basis ) in first three years . Assistance for ISO certification can be availed only once.
Maximum Amount
Eligibility भाग 1
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10 Lakhs
50% of the cost (For testing and calibration in labs situated in M.P. )
5 Lakh
25% of the cost (For testing and calibration in labs situated outside M.P. )
1 Lakh
50% of the cost for ISO Certification
10.1.5 Assistance for filing of Patents
To promote Research and Development activities in the state , assistance for acquiring patents, subject to a limit of 5 lakhs per patent for domestic patents and 10 lakhs for international patents , or the actual cost incurred whichever is lower, shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit having its operative Unit /office in M.P.
10.1.6. Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges
Eligible unit (s) will be reimbursed 100% stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science &Technology and other development authorities of Govt . of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations .
10.1.7 Power Tariff Rebate
Power Tariff Rebate as defined under Aggregate Revenue requirement & retail supply tariff order issued by MP Electricity Regulatory Commission from time to time for ESDM sector .
10.1.8 Non- fiscal assistance
The following exemptions under the relevant Acts will apply to the eligible units :
i. Exemptions under Shops and Establishments Act :
Establishments are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.
Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women worker's security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act , 1958 .
ii . Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop - floor during night shift subjectto the conditions as specified under the Factories Act . 1948 and as per the notification issued .
iii . Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labour laws as per the notification issued by the labour department dated 24/06/2016 .
iv . Establishments are exempted from inspections under below specified Acts and rules framed there under , barring inspections arising out of specific complaints . Under 8673
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भाग 1 ]
this provision , units shall be eligible for inspection only once in every 5 years under the following acts:
Minimum Wages Act 1948
Contract Labour ( Regulation and Abolition) Act , 1970
MP Shop & Establishment Act , 1958
Payment ofBonus Act , 1965
Equal Remuneration Act , 1976
Child Labour (Prohibition and Regulation ) Act. 1986
Building and Construction Cess Act , 1996
Maternity Benefit Act, 1961
Payment ofGratuity Act , 1972
10.2 CAPEX Assistance for ESDM Developers
State Government will incentivize the developers / consortium of developers on capital expenditure incurred on development of plug & play / ready to move factory sheds/vertical factories by private developers (on government or private land ) . This will help in the creation of infrastructure to support Electronics manufacturing and reduce the timeframe for implementation of project .
i. All eligible developers creating Ready Built Factory Sheds will be eligible for CAPEX assistance as follows:
a. In the case of Ready Built Factory Sheds without Common Facility CAPEX supports 15% of eligible GFCI capped @ 1,500 per Sq.Ft. subject to a maximum ceiling of 5 crores at a single location .
b. In case of Ready Built Factory Sheds with Common Facility CAPEX support 25% of eligible GFCI capped @ 2,000 per Sq.Ft. subject to a maximum ceiling of 25 crores at a single location .
ii . ESDM ready- to-use factory sheds means area/site developed during the operative period of this policy which provides Ready Built Factory Sheds / plug and play spaces on lease / sale basis for ESDM units ,
a. With a minimum 25,000 Sq.Ft. built up area without CFC
b. With a minimum 50,000 Sq.Ft. built up area with CFC
iii . Building permission and ground breaking to be done within one year from the date ofin-principle approval accorded by the nodal agency .
iv. Out of the total built -up area. minimum of 80% of the saleable/leasable built-up area must be allocated to ESDM units and remaining 20% of built- up area may be utilized for any other allied activities .
V. Disbursement of CAPEX assistance will be in 5 equal installments . Disbursement ofCAPEX assistance will be based on stages of construction and occupancy .
भाग 1
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I Instalment 50% construction and 20 % occupancy of ESDM units
II Instalment 70% construction and 40% occupancy of ESDM units
III Instalment 90% construction and 60 % occupancy of ESDM units
IV Instalment units 100% construction with minimum 60 % occupancy of ESDM
V Instalment 80% occupancy of ESDM units
vi . Sale / lease will be done only for ESDM units registered with the nodal agency of Department of Science and Technology by the developer .
vii . ESDM units occupying Ready Built Factory Sheds can claim all assistances mentioned under this policy .
viii . Developer can claim reimbursement of stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science &Technology and other development authorities of Govt . ofM.P.
ix. Government will facilitate in getting permissions , clearances from various departments for setting up of Ready Built Factory Sheds .
x. Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) here may include:
1. Ready Built Factory Sheds without Common Facility: investment made by the developer towards building construction , interior work , electrical installations , fittings, all civil works , expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in any machinery , land and dwelling units , landscaping etc.) .
2. Ready Built Factory Sheds with Common Facility: investment made by the developer towards building construction , interior work, electrical installations , furniture & fittings , all civil works , expenditure on setting- up test labs/ calibration centre and its machinery . expenditure on renewable energy. expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant ( excluding investment made in land and dwelling units , landscaping etc. ).
11. ASSISTANCE TO DATA CENTRE UNITS AND EDGE DATA CENTRES
Data Center Units : Assistance will be available to data centers established in the state of Madhya Pradesh in Category A districts with more than 5MW capacity in a centralized location. Data Centre must propose to bring in active IT components of data centre and co- hosting; merely cooling and providing other data centres facilities etc. does not qualify for claiming assistance .
Edge Data Centers : Benefits will also be applicable on edge data centers with a minimum 50 KW and a maximum 1 MW capacity established at edge locations , provided minimum 50 edge data centers are proposed to be set up in Madhya Pradesh in a single proposal .
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भाग 1 ]
11.1 CAPEX Assistance
i. The first five (5) anchor data centres ( other than edge data centres ) with a Minimum GFCI of ₹ 500 Crores starting their operations in Madhya Pradesh will be eligible for CAPEX assistance @ 25% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) . The maximum amount of 125 Crores can be reimbursed to each anchor data centre.
ii. The edge data centre and data centre units coming after the first five (5 ) data centres will be entitled to CAPEX Assistance of 15% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI) . The maximum amount of 50 Crores can be reimbursed to each data centre .
iii. GFCI for data centres may include Building , IT/Non- IT components excluding investment made in land .
iv. This assistance will be disbursed in 5 ( five ) equal yearly instalments.
11.2 Power Tariff Reimbursement
Power Tariff reimbursement of 2 per unit for the first five (5) data centres (with Min 5 MW capacity) and 1 per unit for others , for 5 years .
11.3 Electricity Duty Reimbursement
Units having new High Tension (HT) connection in the State shall be reimbursed 100%electricity duty as below:
i . 33 KV connection for 3 years
ii. 132KV connection for 5 years
220 KV connection for 7 years
11.4 Transmission and Wheeling Charges Reimbursement
50% reimbursement on intra state sale of power shall be provided for a period of 5 years from the date of start of commercial operations of the data centre transmission and wheeling charges to data centre units for 5 years .
11.5Dual Power Grid availability
Dual-grid lines power supply shall be made available on demand at applicable charges .
11.6Renewable Energy under Open Access System
Open access shall be permitted for data centre / edge data centre units who starts their operations during the policy period to purchase power at competitive rates in the open market . Open access shall be permitted as per applicable regulations issuedby M.P. Electricity Regulatory Commission under the Electricity Act 2003.
11.7 Assistance for filing of Patents
To promote Research and Development activities in the state , an assistance for acquiring patent, subject to a limit of 5 lakhs per patent for domestic patents and 10 lakhs for international patents , or the actual cost incurred whichever is lower, shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit having its operative Unit /office in M.P.
[भाग 1
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11.8 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges
Eligible unit (s ) will be reimbursed 100 % stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt . of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations .
11.9 Quality Certification Assistance
The eligible units will be able to avail this assistance only once , for a single type/kind of certification as follows:
Maximum Amount
Eligibility
Type of Assistances
6 Lakhs
50% of the cost
Quality Certification
10 lakhs
Tier
Uptime ier 3/4 50% of the cost
Certification
11.10Non - Fiscal Measures to Data Centres
i. Installation of chillers on the rooftop without inclusion in FAR but subject to safety &clearance ofAirport Authority.
ii . For data centre units established in an area of any development authority of Government of Madhya Pradesh 24X7 uninterrupted water supply will be ensured.
Data Centre would be classified as essential service under Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vighghinnata Nivaran Adhiniyam , 1979 (ESMA).
As per circulars and notifications issued from time to time by Ministry of Finance.
iv. Government of India Infrastructure Status will be provided to the Data Centre Sector at par with other sectors to avail long- term credit from lenders at easier terms.
12. LAND RELATED BENEFITS
12.1 Land Allotment...
Government would earmark developed and raw land for establishment of IT/ITeS/ ESDM/ Data Centre units . This land would be made available to eligible units including Developers who are willing to set up IT/ ITeS /ESDM / Data Centre units or Plug & Play infrastructure.
12.2 Applicability of Land related benefits
All the Land related provisions /benefits under this policy will apply to the land parcels leased by Nodal agency appointed by Science and Technology Department , Govt. of Μ.Ρ.
8677
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12.3 Rebate in Cost of Land
i. Government land will be allotted to eligible units and Developers at a premium calculated after applying a rebate on the cost of land on prevailing Collector Guideline value .
ii. The Collector Guideline for the land of that area would be taken as the cost of land ofun- irrigated agricultural land.
iii . Development charges would be levied separately if the land has been developed by Government of Madhya Pradesh or its Agencies/ Authorities and will be determined as per the rules framed by the authority / agency that has incurred the development cost.
iv. The rebate on the collector guideline value will be as per the area as mentioned below:
75%
Up to 0.5 acre
60%
>0.5 acre up to 1 acre
50%
> 1 acre up to 5 acres
25%
> 5 acres
V. Built up area use on land allocated by nodal agency will be as follows:
Built- up area use ( % )
Type of Land
Type of Units
Other Activities *
Core Activities
ForLandAllottedby NodalAgency
20
80
Developed
20
80
Raw
For IT/ ITES/ ESDM Units in Parks of MPSEDC
100
Developed /Raw
For Data Centre
20
80
Developed/Raw
For Developers - IT/ITES/ESDM
40
60
Developed/Raw
For Developers in ITIA
Other activities: Food Courts . Hospitals , shopping malls , Residential Complex , Schools , Star Hotels , and other entertainment facilities
vi. To claim incentives under this policy , IT/ ITES /ESDM/Data Centre Units who have been allotted land in IT Parks of Nodal Agency, would be required to construct minimum 50 % ( for IT/ITES/Data Centre ) and minimum 40% ( for ESDM) of the total built - up area that can be constructed on the said land as per the permitted FAR ofthe development plan of that area .
12.4 Lease rent
Lease rent will be charged at the rate of 2 % per year of the actual lease premium payable to the allottee .
[भाग 1
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12.5 Term of lease
Land would be allotted on a lease for 99 years with the provision for renewal .
12.6 Procedure for allotment of land
Department of Science & Technology , Government of Madhya Pradesh through its nodal agency will make the information available ; regarding land availability for allotment to the public by various means including , hosting of information on its website , periodic notification in newspapers etc.
i . Land allotment will be done through open tender / auction .
ii. ForMega Projects and data centres for land allotment proposal may be placed through " Cabinet Committee for Investment Promotion " (CCIP).
12.7Floor Area Ratio (FAR)
Eligible units and the Developers in IT Parks of Department of Science and Technology, Govt . of M.P. will be eligible to avail an FAR as per development plan of that area .
12.8Sub - lease
Allottees will be permitted to sub - lease the built- up area constructed on the allotted land for activities permitted as per the Lease deed .
12.9Change in Purpose
Units will be allowed to change the purpose for which land has been allotted to them which shall not go beyond the scope of this policy and with prior permission of the nodal agency. Change in purpose will be allowed only once to the unit during the tenure of the lease deed executed and applicable for the units who have not constructed and started their operations on the allotted land. This change in purpose will not be applicable for land parcels which have been earmarked for Electronic Manufacturing Clusters .
12.10 Mortgage
The units would be permitted to mortgage the land for securing the term loan to be acquired for construction of the premises on the land allotted or for creation of fixed assets .
12.11 General Condition for Land of Other Development Authorities
For land allotted by other Development agencies of Government of M.P. to IT / ITES /ESDM Units , the cost of land, land use and other terms and conditions viz . lease rent term of lease development charges etc. will be governed by their rules .
13. IT INVESTMENT AREA
i. A contiguous area of private ownership of more than 5 acres will be considered as an IT Investment Area, provided the developer has registered itself with the nodal agency appointed by Department of Science and Technology . Govt . of M.P.
ii. Minimum Built up area should be 4 laklı sq. Ft. and Minimum Gross,Fixed, Capital investment to be ₹ 120 Crores .
8679
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The minimum area under IT/ITeS/ESDM activity in an IT Investment Area shall be 60% of the built -up area, Subject to the conditions specified in the rules .
GFCI as defined for IT/ ITES developers /units , as applicable . iv.
For Government Agencies/Corporations /Board /Development Authorities of Government M.P. , an area under their ownership and developed can be notified as an IT Investment Area, provided the Government Agency/ Corporation/Board/Development Authority has total built up of minimum 2 lakh Sq. Ft . area out of which minimum 60% of built - up should be leased/sold/ rented to IT/ ITES Units except Data Centre units .
14. MEGA PROJECTS
Projects may be covered under Mega Projects as follows:
Investment proposal of more than 200 crores for IT/ITES
Investment proposal of more than 300 crores for ESDM
Investment proposal of more than 500 crores for Data Centres
Or
IT/ITES /BPO unit generating minimum direct employment of 2,000 employees ' will be considered as mega projects .
An enhanced tailor- made incentive scheme may be taken up with the approval of Cabinet Committee for Investment Promotion (CCIP ) on case-to -case basis, if the unit requires assistances/benefits which are not specified in the policy.
15. EXPANSION & DIVERSIFICATION
i. IT/ITES / ESDM /Data Centre Units which have constructed their premises earlier and now planned to undertake expansion should invest minimum 30% of existing investment to claim assistance for expansion under the policy.
ii. IT/ITES /ESDM / Data Centre Units which are on rental or owned pre- constructed premises and have expanded can claim assistance as new units provided expansion should be of minimum 30 % of the existing area. In case if a rental unit shifts to another place , then new rental space should be more than minimum 30 % the existing area to qualify for expansion .
The quantum of assistance to units undertaking expansion shall be at par with new standalone units .
iv. Expansion means existing company / proprietor / partnership firm / company who already have their operations in M.P. and have taken benefits / assistance under any of the earlier IT policies and have now expanded at other locations , within or outside the city .
16. APPEAL
Principal Secretary/ Secretary , Government of Madhya Pradesh . Department of Science and Technology will be the appellate authority in all matters related to this poliFx.
भाग 1 8680
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17. GENERAL CONDITIONS
i. Unit ( s ) can apply for any of the above fiscal assistances only after the start of commercial operations.
ii. All/any such unit ( s ) developed/housed on Government or Private land in Madhya Pradesh can avail benefits under this policy.
iii . Units will be eligible for assistance for a maximum period of 5 years from the date of its start of its commercial operation except where period on assistance is expressed specifically in the policy.
iv . Categorisation of districts for claiming assistances:
a. Category A districts : Bhopal , Indore , Jabalpur , Gwalior and Ujjain
b. Category B districts: Sagar, Chhindwara , Satna , Raisen , Vidisha , Dhar. Dewas . CCIP can add, delete and modify districts in Category B.
Nodal Agency will perform all the calculations , approval and disbursement of all the benefits/assistance to the eligible units under this policy.
vi . The Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh will :
a. Formulate rules , implementation guidelines for the policy.
b. Issue directions and guidelines to enable ease of implementation , interpretation of the rules etc.
vii . Department of Science & Technology reserves the right to add or amend the nodal agency /agencies .
viii. In case of interpretation of the rules/provisions of this policy , the decision/ interpretation/clarification by the Department of Science & Technology . Government of Madhya Pradesh shall be considered as final and binding .
ix. In the event of any dispute , the courts of Madhya Pradesh will have the jurisdiction .
X. Applicability of the Policy :
a) All such units who have applied/availing any of the assistances under earlier policies would continue to be covered as per the provisions of the erstwhile policy( ies ) and would be ineligible for benefits under this Policy .
b) Units which have been allotted land/executed lease deed in IT parks of nodal agency under earlier policy ( ies ) and have not taken any benefit ( except reimbursement of stamp duty and registration charges ) can opt and inform for taking financial assistances under earlier policy of 2016 or this policy, within 3 months from the date of notification of this policy. In case the unit has not opted they will be covered under this policy . Option once selected will not be changed later on . Land related benefits viz . built- up area use, % of construction to be completed for claiming assistance etc. will also to be complied with as per the new policy if the unit opts for new policy .
c) All units who were eligible to apply under MP IT . ITeS and ESDM Investment Promotion Policy , 2016 , whose commercial operations have commenced 6 months prior to the notification of this policy and have not applied for any benefits under any previous 8681
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भाग 1 ]
policy ( ies) , can opt for incentives under this policy within 6 months from the date of notification of this policy.
d) Units whose commercial operations have commenced after notification of this policy will be eligible to avail benefits under this Policy.
e) The amount of total assistance provided to unit shall not exceed the total eligible GFCI .
f) If there are two investment policies of different departments of the State Government providing similar incentive/benefits , units shall be eligible for claiming incentive /benefits from one policy only .
18. ABBREVIATIONS :
Description
Abbreviation
Animation, Visual Effects , Gaming and Comic
AVGC
BPM
Business Process Management
ΒΡΟ
Business Process Outsourcing
CAPEX
Capital Expenditure
Cash Credit/ Overdraft
CC/OD
Cabinet Committee on Investment Promotion
CCIP
CFC
Common Facility Centre
Electronic Manufacturing Services
EMS
EPF
Employees Provident Fund
ESDM
Electronics System Design Manufacturing
Essential Services Maintenance Act
ESMA
Floor Area Ratio
FAR
GFCI
GrossFixed Capital Investment
GIS
Geographic Information System
IC
Integrated Circuits
IOT
Internet of Things
IT
Information Technology
ITES
Information Technology enabled Services
ΚΡΟ
Knowledge Process Outsourcing
MP
Madhya Pradesh
MPIDC
Madhya Pradesh Industrial Development Corporation
MPSEDC
Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation
NPE
National Policy on Electronics
Printed Circuit Board
PCB
R& D
Research and Development