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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 45, Part Part 1, 10 November 2023

Published 10 November 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
45
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-11-10.45.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक10 नवम्बर 2023- कार्तिक 19, शक 1945

क्रमांक 45 ]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2023

क्र. ई- 1-139-2023-5- एक. श्री प्रताप नारायण यादव, भाप्रसे (2016 ), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2023

क्र. ई- 5-609- आयएएस- लीव-5- एक. श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे ( 1992 ) , सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को निम्नांकित अवधियों का अर्जित/ लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

दिनांक 21 से 25 अगस्त 2023 तक, कुल पाँच दिन का लघुकृत अवकाश ( कार्योत्तर ) . (1)

(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं. भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2023

क्र. ई- 1-183-2023-5- एक. श्री राजीव शर्मा, भाप्रसे (2003 ) , कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, सचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री अनिल सुचारी , भाप्रसे ( 2006 ) , कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

8517

(2) दिनांक 3 से 6 अक्टूबर 2023 तक, कुल चार दिन का अर्जित अवकाश.

इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

8518

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

[ भाग 1

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2023

क्र. एफ 1 (ए ) 74-2008- ब-2- दो. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 25011-02-2021 - AIS - II (Pension) , दिनांक 13 जुलाई 2023 द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिकारी , जिन्हें एनपीएस की अधिसूचना की तारीख ( अर्थात् दिनांक 22-12-2003 ) से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित / अधिसूचित पद / रिक्त के विरुद्ध नियुक्त किया गया है और जो दिनांक 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के तहत कवर किए गए हैं , उन्हें अखिल भारतीय सेवा ( डी. सी. आर. बी. ) नियम , 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर करने के लिए एक बार विकल्प देने का लेख किया है. पत्र में यह भी लेख है कि सिविल सेवा परीक्षा , 2003 एवं सिविल सेवा परीक्षा, 2004 और भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चयनित अखिल भारतीय सेवा के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं.

2. भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 25011-02-2021 - AIS - II (Pension ) , दिनांक 13 जुलाई 2023 के संदर्भ में वर्तमान में कार्यरत सीधी भर्ती के आवंटन वर्ष 2004 एवं 2005 बैच के निम्नलिखित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( NPS ) के स्थान पर अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु- सह - सेवानिवृत्ति लाभ ) नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) का लाभ प्रदान करने हेतु अपने विकल्प । आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं :-

क्रमांक

(1)

भापुसे अधिकारी का नाम (2)

1

श्री गौरव राजपूत

2

श्री इरशाद वली

3

श्री संजय कुमार

4

श्रीं सुशान्त कुमार सक्सेना 5

डॉ. आशीष

आवंटन वर्ष नियुक्तितिथि (3)

(4)

2004

06-09-2004 2004

06-09-2004 2004

27-12-2004 2005

22-08-2005 2005

12-12-2005

3. उपरोक्त के आलोक में राज्य शासन एतद्वारा उपरोक्त कंडिका 2 में उल्लेखित अधिकारियों के विकल्प / आवेदन के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS ) के स्थान पर अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु- सह - सेवानिवृत्ति लाभ ) नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिए जाने की अनुमति नियुक्ति तिथि से प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2023

फा. क्र. 4318- इक्कीस- ब ( दो ) -2023.- राज्य शासन एतद्वारा , इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1374- इक्कीस - ब ( दो ) , दिनांक 28 मार्च 2023 द्वारा नियुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह पाल , उप महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर द्वारा प्रेषित त्यागपत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2023 , से स्वीकृत कर उन्हें उक्त दिनांक से कार्यमुक्त करता है.

भोपाल , दिनांक 31 अक्टूबर 2023

संशोधन आदेश

फा. क्र. 5306-2023- इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर विभाग द्वारा जारी किए अपने पूर्व आदेश फा. क्रमांक 5225-2023- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 26 अक्टूबर 2023 में संशोधन करते हुए श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड की, उनके आवेदन दिनांक 30 सितम्बर 2023 के फलस्वरूप, ऑल इण्डिया सर्विसेज ( डेथ- कम-रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स) रूल्स-1958 के नियम 16( 2 ) सहपठित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ - कम - रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स -1964 के स्थान पर ऑल इण्डिया सर्विसेज ( डेथ- कम- रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स 1958 के नियम 16( 2 - ए) सहपठित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ- कम- रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स , 1964 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2023 को दोपहर पश्चात् से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

8519

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2023

पंजी. क्र. 4244-2023- इक्कीस - ब ( दो ). राज्य शासन , एतद्वारा , जिला मुख्यालय, भोपाल में विभागीय आदेश दिनांक 20 जुलाई 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री हेमंत कुमार का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी. क्र. 4245-2023- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील- कटंगी , जिला- बालाघाट में विभागीय आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री दुलीचंद सोनवाने , विभागीय आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री नंदीराम नर्सवानी एवं तहसील- परसवाड़ा, जिला- बालाघाट विभागीय आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सेवकराम भगत तथा तहसील- बैहर, जिला बालाघाट में विभागीय आदेश दिनांक 24 जनवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री आर . बी. पाठक का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विकास भटेले , अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2023

सूचना

क्र. यूडीएच - 3-0181-2023- अठारह 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012)

की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3411 - टी सी- 121 - छिन्दवाड़ा उपां- नग्रानि-2022, दिनांक 20 जुलाई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित छिन्दवाड़ा विकास योजना, 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रमांक

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 1

195/14

2.160

ग्राम परतला तहसील छिन्दवाड़ा नगर जिला छिन्दवाड़ा.

प्रस्तावित आवासीय एवं नाले के किनारे पर्यावरण वानिकी.

वणिज्यिक एवं नाले के किनारे पर्यावरण वानिकी.

कुल रकबा 2.160

शर्तें

1. प्रश्नाधीन भूमि से लगकर विद्यमान नाले से 9.00 मीटर भूमि वृक्षारोपण हेतु रखना अनिवार्य होगा.

2. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 ( 3 ) ( क ) के अंतर्गत देय राशि रुपये 1,51,63,200/ - मात्र ( एक करोड़ इक्यावन लाख त्रैसठ हजार दो सौ रुपये मात्र ) दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ( 2 ) के चालान क्रमांक-051 / 9999999/ 0217 / 10/ 23 / 000053 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है .

3. उपरोक्त उपांतरण छिन्दवाड़ा विकास योजना , 2035 का एकीकृत भाग होगा.

8520

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

[ भाग 1

सूचना

क्र. यूडीएच - 3-0165-2023- अठारह - 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 1060-टी सी- 144-इन्दौर-उपां- नग्रानि-2022 , दिनांक 1 मार्च 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक

ग्राम

खसरा क्रमांक अनुसूची

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

1

1/2/2

17/2

18/1 ग्राम बारोली तहसील मल्हारगंज जिला इन्दौर.

19/1

20/2

1/1

1/2/1

17/1

20/1

21 विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

(4)

(5)

(6)

0.3080

कृषि एवं मार्ग

0.7000

आवासीय एवं मार्ग 0.2040

0.1470

0.0600

2.1500

0.9200

3.1840

0.0610

0.0890

कुल रकबा 7.8230

शर्तें

1. इंदौर विकास योजना , 2021 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा एवं उत्तर दिशा में विद्यमान एवं प्रस्तावित 75.00 मीटर -75.00 मीटर चौड़े मार्गों को विकास योजना प्रस्ताव अनुसार विकसित करना तथा मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तथा संबंधित विभाग के मानकों का पालन करना आवश्यक होगा .

2. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 ( 3 ) (क) के अंतर्गत देय राशि रुपये 9,17,63,790/ - मात्र ( नौ करोड़ सत्रह लाख त्रैसठ हजार सात सौ नब्बे रुपये मात्र ) दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ( 2 ) के चालान क्रमांक-051/9999999/ 0217 / 10 /23 / 000076 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है .

3. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना , 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

8521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2023 क्र.-308-अविअ-री0-23

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन हेतु नाला निर्माण हेतु जिला- भोपाल, तहसील- गोविंदपुरा के ग्राम- हिनोतिया काछियान का कुल रकबा 0.0817 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है कि नाला निर्माण हेतु भूमि का अर्जन बहुत जन उपयोगी है , इस परियोजना से नगरीय क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी एवं वारिस के समय पानी की निकासी सुलभ होगी । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैध और सार्वजनिक उद्देश्य है, जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू- अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है । अतः भोपाल जिले की तहसील-गोविंदपुरा वृत्त के ग्राम- हिनोतिया काछियान की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः - हिनोतिया काछियान, गोविंदपुरा वृत्त जिलाः भोपाल

5

6

7

2

1

सर्वेक्षण सख्या

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

भूमि का प्रकार

सं०

स्वामित्व का प्रकार

3 कुल रकबा (हे.में)

4 अर्जित रकबा (हे.में)

निजी

1

सिंचित

0.0169 0.0169

58/1/1

2

0.0648

59/1/1/1/1/1 0.0648

निजी सिंचित

लोकमान , नारायण सिंह, दुर्गा बाई, सूरज बाई पुत्र / पुत्री शिवचरण नि. ग्राम भूमि स्वामी

2किता

0.0817

योग

0.0817

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा.) एवं भू - अर्जन अधिकारी गोविंदपुरा वृत्त जिला- भोपाल को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल के अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।

आशीष सिंह , कलेक्टर .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8522

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 30 अक्टूबर 2023 प्र.क्र.-17-अ-82-2023-24

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम लसूडलीमहाराजा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :

जिला: राजगढ़ तहसील : ब्यावरा

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव , ग्राम-लसूडलीहाराजा

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)

स.क.

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(3)

(4)

(2)

( 1)

2.152

11.682

1

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- लसूडलीमहाराजा की भूमि की आवश्यकता ।

2.152

11.682

कुल योग:-

-: अनुसूची (2) : -

सर्वे नंबर

स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

भूमि का रकबा (हे . में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

5

4

3

2

1

0.020

0.416

330/3/1

1

विष्णुप्रसाद गोपाल पिता अमरसिंह नारानीबाई बेवा अमरसिंह जाति दांगी नि.

0.020

योगः-

1

0.416

0.033

0.033

2

330/1/11/1

अर्जुन पिता मोतीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भस्वामी

0.033

योगः-

0.033

1

0.030

0.053

330/1/10/1

3

रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भस्वामी

0.030

0.053

योगः-

1

0.200

0.698

345/3/2/1

4

0.030

0.056

343/1/4/1

राधेश्याम पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.010

0.063

343/1/1

0.240

0.817

3

योगः- 8523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

सर्वे नंबर

स.क्र .

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

भूमि का रकबा (हे. में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)

4

5 2

3

1

0.130

0.163

345/3/3/2/1

0.020

0.347

342/3/2

5 अमृतलाल पिता किशनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.150

0.510

2

योगः-

0.070

0.249

6

342/2/1

हीरालाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.070

0.249

1

योगः-

0.020

0.119

7

344/2/1

मांगीलाल पिता सालगराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.020

0.119

योगः-

1

0.050

0.334

392/5/1/1

8

देवराज पिता चतरलाल , भंवरीबाई बैवा चतरलाल, गायत्रीबाई बैवा रामचरण ना.बा. अभिषेक संदीप पिता रामचरण सर . माता गायत्रीबाई जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.050

0.334

1

योगः-

0.030

0.692

393/2/1

9

रामनारायण पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.030

0.692

1

योगः-

0.045

0.154

543/1/1

कैलाश जगदीश रामचरण पिता 10 बापूलाल, अनारबाई बेवा बापूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.045

0.154

योगः-

1

0.020

0.020

543/2/1

11

बद्रीलाल पिता धुरीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भस्वामी

0.020

0.020

योगः-

1

0.120

0.395

544/2/1

12

किशनलाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.120

0.395

1

योगः-

0.155

0.260

564/1/1/1

13

किशनलाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.155

0.260

1

योगः-

0.060

0.153

290/2/1/4/1

14

गोपाल पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.060

0.153

1

योगः- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8524

सर्वे नंबर

स.क्र.

भूमि का रकबा (हे. मे)

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)

5

4

3

2

1

0.060

0.232

290/2/1/5/1

15

हेमराज पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.060

0.232

1

योगः-

0.150

0.995

562/2/1/1

16

राजू पिता कैलाशनारायण जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.150

0.995

1

योगः-

0.115

1.195

560/1

17

रामबगस किशनलाल राधेश्याम पिता मदनलाल कस्तुरिबाई कमलाबाई बादामबाई गीताबाई पिता मदनलाल , मोतीलाल दौलतराम देवीलाल पिता मांगीलाल , अनारबाई बेवा बापूलाल रामचरण कैलाश जगदीश पिता बापूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.115

1.195

1

योगः-

0.150

1.235

270/1/2

18

रामबगस किशनलाल राधेश्याम पिता मदनलाल कस्तुरिबाई कमलाबाई बादामबाई गीताबाई पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.150

1.235

1

योगः-

0.060

0.207

564/2/4/1

19

गोपाल पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.060

0.207

1

योगः-

0.070

0.267

564/2/5/1

20

हेमराज पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.070

0.267

1

योगः-

0.030

0.080

570/1/1

21

जगदीश पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.030

0.080

1

योगः-

0.128

0.140

640/573/1

0.045

0.316

639/569

22 भागीरथ पिता देवा जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.173

0.456

2

योगः- 8525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

सर्वे नंबर

स.क्र. नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम

भूमि का रकबा (हे . मे)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)

5

4

3

2

1

0.040

0.040

573/2/1

23

मेवाबाई पति भंवरलाल बादामबाई पति रामरतन जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.040

0.040

1

योगः-

0.005

0.268

290/2/1/3/1

24

0.030

0.198

564/2/3

कन्हैयालाल पिता मोतीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भस्वामी

0.035

0.466

2

योगः-

0.026

1.292

561/1/1

25

जगदीश पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी

0.026

1.292

1

योगः-

0.200

1.012

392/3

26

भंवरसिंह उर्फ विनोद पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.200

1.012

1

योगः-

2.152

11.682

कुलकिता 31

कुलः-

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

8526

प्र.क्र.-0007-अ-82-2023-24

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पडोनिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक

-: अनुसूची ( 1 ):-

तहसील: ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव , ग्राम- पडोनिया

विवरण

स.क.

(2)

(1)

1

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- पडोनिया की भूमि की आवश्यकता ।

कुल योग :-

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

( 4 )

(3)

0.603

0.948

0.603

0.948

-: अनुसूची (2):-

स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

2

1

1

घीसालाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

कुलः- सर्वे नंबर भूमि का रकबा (हे. में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)

5

4

3

0.603

0.948

947/1/1

0.603

0.948

किता 1

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

8527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

प्र.क्र.-0018-3-82-2023-24

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पगारी में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची (1):-

तहसील : ब्यावरा

जिला: राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम- पगारी

स.क.

विवरण

(2)

( 1 )

1 रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम पगारी की भूमि की आवश्यकता ।

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)

प्रभावित रकबा कुल रकबा

(4)

(3 )

4.455

13.671

4.455

कुल योग:- 13.671

-: अनुसूची ( 2 ) :-

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

1

रतन पिता प्यार जी जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी

सर्वे नंबर

भूमिका रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

5

4

3

0.026

0.088

1/1/2

0.026

0.088

1

योगः-

2

प्रभुलाल पिता रामलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी

0.187

0.356

3/1/3

0.187

0.356

1

योगः-

3

मांगीलाल पिता सौबगस जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी

0.045

0.269

3/2/1

0.045

0.269

1

योगः- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

8528

सर्वे नंबर

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

भूमिका रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

5

4

3

2

1

0.195

0.513

30/1/3/1

4

रामबगस , कन्हैयालाल , बद्रीलाल, कैलाशनारायण, खेलकराम पिता गोपाल, हीराबाई पुत्री गोपाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी

0.195

0.513

1

योगः-

0.224

0.685

5

रामेश्वर पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी

0.224

0.685

1

योगः-

0.066

0.233

18/2/1

6

मांगीलाल पिता सौबगस जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी

0.066

0.233

1

योगः-

0.280

0.381

30/2/2/1

7

मांगीलाल पिता नरसिंहलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी

0.280

0.381

1

योगः-

0.250

0.350

30/2/1/3

8

दयालसिंह पिता देवचन्द शांतिबाई बेवा देवचन्द नौरंगबाई, कौशल्याबाई धापूबाई पुत्रीयॉ देवचन्द जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी

0.250

0.350

1

योगः-

0.042

0.168

156/1/2

9

शिवनारायण पिता मैहताब जाति दांगी निवासी पगारी भूमिस्वामी

0.042

0.168

1

योगः-

0.090

0.160

155/1/4/2

10

0.022

0.038

154/3/4/2

रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.112

0.198

2

योगः-

0.080

0.144

155/1/3/3

11 मदनलाल पिता दोलतराम घिसी बाई पुत्री सुन्दरबाई बेवा दोलतराम रामप्रसाद आत्माराम दोलतराम जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.080

0.144

1

योगः-

0.080

0.168

155/1/2/2

0.010

0.219

180/1/2/1

चन्दरलाल रामनारायण अम्रतलाल पिता मांगीलाल, 12 मथरीबाई बेवा मांगीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमिस्वामी

0.090

0.387

2

योगः- 8529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

दरियावबाई बेवा श्रीलाल , दुलीचंद , राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

13

14

लालजी पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

सर्वे नंबर

भूमिका रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

5

4

3

0.100

0.100

156/2/3/2

0.077

0.115

157/3/2

0.013

0.043

157/2/3/2

0.031

0.050

160/2

0.044

0.142

161/2

0.265

0.450

5

0.080

0.068

155/1/1/2

0.080

0.068

1

योगः-

15

बजरंगसिंह पिता शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.098

0.100

39/2/1/1

0.098

0.100

1

योगः-

16

छवीलाल पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.075

0.253

169/2/1

0.075

0.253

1

योगः-

17

रंगलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी

0.056

0.506

169/1/2/2

0.056

0.506

1

योगः-

18

0.055

0.317

295/176/1

भवरसिंह, भगवान सिंह, भगवत सिंह रूपसिंह, मनोहर सिंह , धीरपसिंह, रणजीतसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपुत निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.055

0.317

1

योगः-

19

लक्ष्मीनारायण पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.018

0.083

287/9/1/3/2

0.018

0.083

1

योगः-

20

भंवरलाल पिता हजारी लाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.013

0.085

287/9/1/1/2

0.013

0.085

1

योगः-

21

रामचरण पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.012

0.083

287/9/1/2/2

0.012

0.083

1

योगः-

22

धूलजी, कन्हैयालाल पिता गोपीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.024

0.126

287/12/1/1

0.024

0.126

1

योगः- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8530

सर्वे नंबर

स.क्र .

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

भूमिका रकबा (हे .में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

5

4

3

2

1

0.033

0.068

287/12/2/2

23

गंगा बाई बेवा मोतीलाल मुकेश महेश पिता मोतीलाल रतनलाल, बंशीलाल, छवीलाल, मोहन, खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.033

0.068

1

योगः-

0.040

0.156

287/12/3/1/2

0.067

0.545

24

169/1/3/2/2

देवचन्द पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.107

0.701

2

योगः-

0.378

1.750

287/3/1/2

25

जगदीश सिंह पिता परताप सिंह जाति राजपूत निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.378

1.750

1

योगः-

0.376

0.881

284/4/2

26

शिवजी पिता गोपीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.376

0.881

1

योगः-

0.017

0.137

286/1/2

0.025

0.025

285/3/1

रामनारायण पिता प्रभुलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

27

0.004

0.084

285/3/2/1

0.046

0.246

3

योगः-

0.062

0.116

286/2/2

28

गंगाधर पिता प्रभुलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.062

0.116

1

योगः-

0.280

0.531

284/1/1

29

धनराज पिता रामनारायण जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.280

0.531

1

योगः-

0.099

0.340

284/2/1/2

0.400

0.531

284/2/2

30

विष्णु पिता गंगाधर जाति दांगी निवासी पगारी भूमिस्वामी

0.499

0.871

2

योगः-

0.034

0.503

3/3/1

31

जगदीश पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी

0.034

0.503

1

योगः-

0.032

0.506

19/1/2

32

राधेश्याम पिता बंशीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी

0.032

0.506

1

योगः- 8531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

2

1

33

जगदीश सिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत निवासी पगारी भूमि स्वामी

सर्वे नंबर

भूमिका रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

5

4

3

0.175

0.645

40/1

0.175

0.645

1

योगः-

34

शिवनारायण पिता मैहताब जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.045

0.123

157/2/2

0.045

0.123

1

योगः-

35

रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.005

0.061

157/2/1/4

0.005

0.061

1

योगः-

36

0.019

0.054

154/3/3

सुन्दरबाई बेवा दोलतराम रामप्रसाद आत्माराम मदनलाल पिता दोलतराम घिसी बाई पुत्री दोलतराम जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.019

0.054

1

योगः-

37

0.029

0.032

156/2/1

0.032

0.032

156/3/1

लालजी पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमिस्वामी

0.061

0.064

2

योगः-

38

0.010

0.708

283

गायत्रीबाई पुत्री नंदराम उर्फ रामप्रसाद, सुगनबाई बेवा नंदराम जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी

0.010

0.708

1

योगः-

4.455

13.671

कुलकिता 49

कुलयोगः-

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

[ भाग 1 8532

प्र.क्र.-0009-अ-82-2023-24

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क . 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम तलावड़ा उर्फ चंपापुरा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक पयोनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ):

जिला: राजगढ़ तहसील : ब्यावरा

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- तलावड़ा उर्फ चंपापुरा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में) विवरण

स.क.

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(4)

(3)

(2)

(1)

1.371

5.391

1

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- तलावड़ा उर्फ चंपापुरा की भूमि की आवश्यकता ।

1.371

5.391

कुल योग:-

-: अनुसूची (2) :-

सर्वे नंबर

स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

भूमि का रकबा (हे . में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)

5

4

3

2

1

0.050

0.086

69/1/3/1

1

अनिल पिता अमृतलाल जाति सुनार निवासी ब्यावरा

0.050

0.086

1

योगः-

0.190

0.430

69/1/1/1

आकाश,अंकुश पिता ब्रहमरूपरूप, 2 अनीता पति ब्रहमरूपरूप जाति महाजन निवासी जीरापुर

0.190

0.430

1

योगः-

0.150

0.323

70/1/1

3

0.050

0.209

70/1/2 डायवर्सन शुदा

योगेश कुमार , अशोक पिता हरिशंकर तुलसीदेवी पति हरिशंकर जाति दांगी निवासी पडोनिया

0.200

0.532

2

योगः- 8533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

5

4

3

2

1

0.160

0.683

4/1

4

मेवाबाई बैवा रामनारायण जाति दांगी निवासी पडोनिया

0.160

0.683

योगः-

1

0.064

0.164

3/2

5

बापूलाल, रंगलाल पिता जगन्नाथ गजरीबाई बैवा जगन्नाथ जाति दांगी निवासी पडोनिया

0.161

0.190

9/1

0.225

0.354

2

योगः-

0.020

0.354

9/2

गोकुलबाई पति शिवनारायण जाति 6 दांगी निवासी पडोनिया

0.009

0.426

12/1

0.029

0.780

2

योगः-

0.083

0.493

9/3

7

शिवनारायण पिता देवंचद जाति दांगी निवासी पडोनिया

0.083

0.493

1

योगः-

0.200

0.364

8

रामबगस पिता भंवरिया जाति दांगी निवासी पडोनिया

0.200

0.364

1

योगः-

0.054

0.177

11/1/2

9

0.060

0.746

प्रेमनारायण पिता चंपालाल , कस्तूरीबाई बैवा चंपालाल जाति दांगी निवासी पडोनिया

21/1/2

0.114

0.923

2

योगः-

0.120

0.746

21/1/1

10

जगदीश पिता किशनलाल , प्रेमबाई, लीलाबाई पिता किशनलाल जाति दांगी निवासी पडोनिया

0.120

0.746

1

योगः-

1.371

5.391

कुलकिता 14

महायोगः-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8534

प्र.क्र.- 16-अ-82-2023-24

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम धुरला में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ):

जिला: राजगढ़

तहसील: ब्यावरा

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव , ग्राम-धुरला

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में) विवरण

स.क.

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(4)

(3)

(2)

(1)

3.134

19.112

1

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम-धुरला की भूमि की आवश्यकता ।

3.134

19.112

कुल योग:-

-: अनुसूची (2) :-

सर्वे नंबर

स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

भूमि का रकबा (हे. में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में)

5

4

3

2

1

0.197

2.142

2/4/1

1

बादामबाई बैवा गंगाराम , जगदीश, पुरूषोत्तम, ओमबाबू पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.197

2.142

1

योगः-

गोपाल पिता सुन्दरलाल ब्राहमण नि. ग्राम

0.220

0.220

28/2/2

2

0.220

0.220

1

योगः-

0.050

0.076

29/1

संतोष पिता द्वारकाप्रसाद ब्राहमण नि. ग्राम

0.050

0.392

41/1

3

0.030

0.808

40/1

0.130

1.276

3

योगः-

0.010

0.202

39/1

शुभम पिता संतोष कुमार ब्राहमण नि. ग्राम

4

0.010

0.202

1

योगः- 8535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

सर्वे नंबर

स.क्र . नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

भूमि का रकबा (हे. में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में)

5

4

3

2

1

0.073

0.228

36/2/2

शीलाबाई पति महेश बलाई नि ग्राम

5

0.073

0.228

1

योगः-

0.034

0.037

36/4/1

6

मांगीलाल, कन्हैयालाल पिता केशरसिंह, नोरंगबाई पति केशरसिंह जाति बलाई निवासी ग्राम (केशरसिंह पिता छगन के फोत होने से नामान्तरण )

0.034

0.037

1

योगः-

0.020

0.787

गंगाधर पिता गिरधारी दांगी नि ग्राम

38/1

7

0.020

0.787

1

योगः-

0.396

1.014

231/4/2/1

8

0.008

0.101

ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगीलाल ब्राहमण नि ग्राम

231/6/1

0.015

0.308

318/2/2

0.060

0.342

231/5/1

0.037

0.126

243/1

0.013

0.013

321/1

0.051

0.051

227/4

0.063

0.063

319/2

0.017

0.063

320/2

0.660

2.081

9

योगः-

0.004

0.024

323/1/1

9

0.035

0.051

317/3/1

नारान पिता छगनलाल हि 20 पैसा , मांगीलाल , कन्हैयालाल पिता केशरसिंह , नोरंगबाई पति केशरसिंह (केशरसिंह के फोत होने के कारण नामान्तरण) , देवचंद पिता छगनलाल हि. 78 पैसा, जाति बलाई, अरुण पिता हरिप्रसाद जाति ब्राम्हण हि.

0.039

0.075

1

योगः-

0.004

0.026

323/2/1

मानसिंह पिता रतनलाल दांगी नि ग्राम

10

0.022

0.026

323/3/1

0.121

0.156

325/4/1

0.002

0.092

325/3

0.017

0.017

317/3/2

0.017

0.017

317/3/3

0.016

0.016

317/3/4

0.199

0.350

7

योगः-

0.070

0.070

313/1/1

11

मांगीलाल कमलसिंह पिता लक्ष्मण, बादाम बाई पति लक्ष्मण दांगी हि 34 पैसा, रामचरण, रामनारायण पिता बालाबक्ष हि 66 पैसा दांगी नि ग्राम

0.070

0.070

1

योगः-

0.095 सौरभ पिता ओमप्रकाश ब्राहमण नि ग्राम

1.948

328/1/1

12

0.095

1.948

1

योगः- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8536

सर्वे नंबर भूमि का रकबा (हे. में)

स.क्र . नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

5

4

3

2

1

0.360

गौरव पिता अरविन्द ब्राहमण नि ग्राम

1.948

328/2/2

13

0.360

1.948

1

योगः-योग

0.040

1.306

331/1

भँवरीबाई पति चंदरलाल ब्राहमण नि ग्राम

14

0.040

1.306

1

योगः-

0.063

0.174

338/3

15 कलाबाई पिता प्रभुलाल ब्राहमण नि ग्राम

0.063

0.174

1

योगः-

0.065

0.175

337/3

16

हरिप्रशाद पिता मांगीलाल ब्राहमण नि ग्राम

0.065

0.175

1

योगः-

0.030

0.738

336/1

17

आशुतोष ना. बा. , प्रहलाद न. बा. , भविष्य न. बा. पिता केदार सरपरस्त माता भगवतीबाई पति केदार दांगी नि ग्राम

0.030

0.738

1

योगः-

0.020

0.048

340/1/1/1

18

अरविन्द पिता द्वारकाप्रसाद ब्राहमण नि ग्राम

0.020

0.048

1

योगः-

0.299

0.386

340/1/2/1

19

ओमप्रकाश पिता द्वारकाप्रसाद ब्राहमण नि ग्राम

0.299

0.386

1

योगः-

0.100

0.271

340/2/2

श्रीलालपिता देवाजी दांगी नि लसुडली महाराजा

20

0.100

0.271

1

योगः-

0.212

0.272

विष्णुप्रसाद पिता अमरसिंह दांगी नि ग्राम

340/3/1

21

0.212

0.272

1

योगः-

0.040

0.860

340/4/1

22 प्रभूलाल पिता देवा दांगी नि ग्राम

0.040

0.860

1

योगः-

0.015

0.021

341/1

पून्या पिता बापू बलाई नि ग्राम

23

0.015

0.028

1

योगः-

0.005

0.139

68

24

रामेश्वर पिता मानसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.005

0.139

1

योगः-

0.008

2.990

2/2

25

हरिशंकर , जगदीश, गोकुल, कैलाशनारायण , बैजनाथ, अमृतलाल, पिता लक्ष्मीनारायण , रामकुंवरबाई, कंचनबाई पिता लक्ष्मीनारायण जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.008

2.990

1

योगः-

0.130

0.361

28/3

26 कैलाशनारायण , रमेशचंद्र पिता रामचन्द्र जाति बग्रहम्ण नि.ग्रा.भू.

3.134

19.112

योगः-ग्राम धुरला

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

8537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर- मालवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 26 सितम्बर 2023

प्र.क्र.-ए.-369

अंतोगी धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक-1 में कुण्डलिया जेलाआहे परियोजना तहसील नलखेड़ा जिला आगर- मालवा कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवनों का सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भवन अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भवनों की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक

प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

तहसील- नलखेड़ा जिला आगर मालवा म.प्र.

ग्राम महेन्द्री

अर्जित की जाने भवनों का क्षेत्रफल वर्गमीटर

विवरण

क्र. 1

अर्जित भवन का सैत्रफल वर्गमीटर

कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर

कुल भवन 10

1

निजी भवनों के लिये 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं खूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

1266.32

1266.32

10

रिमार्क

मकान का नाप

मकान का प्रकार

मकान नं.

स.क्र.

भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम

11.00

99.00

9.00

X

आरसीसी

7.50

3.00

2.50

X

कवेलूछत

01

1

42.50

17.00

X

2.50

टीनशेड

मानसिंह पिता सिद्ध मोईन बाई पिता सिद्ध , सोनाबाई पिता मानसिंह जाति गुर्जर

3.00

87.00

X

टीन छत

29.00

236.00

योग

150.00

15.00

10.00

X

आरबीसी

6.25

2.50

2.50

X

कवेलूछत

02

2

2.70

25.65

X

टीनशेड

9.50

हिन्दुसिंह पिता सिद्धसिंह गुर्जर, ईश्वर पिता हिन्दुसिह गुर्जर

36.00

4.00

9.00

X

टीनशेड पशुशेड

217.90

योग

28.50

9.50

3.00

X

टीनशेड

16.00

5.00

3.20

X

कवेलू छत

1.30

5.20

4.00

X

टीनशेड

3.60

1.20

3.00

X

कवेलू छत

03

3.00 3

1.20

X

2.50

टीनशेड

अमरसिंह चंदरसिंह भगवान, रमेश पिता भग्गा जाति गुर्जर

4.00

10.00

2.50

कवेलू छत

34.00

8.50

4.00

टीनशेड

16.00

4.00

X

4.00

कवेलू छत

116.30

योग

14.00

4.00

3.50

X

कवेलू छत

7.00

18.90

2.70

टीनशेड

4

04

नारायण अंतरसिंह पिता लाला जाति बंजारा

16.00

4.00

4.00

कवेलू छत

18.80

X

4.70

4.00

टीनशेड

67.70

योग

14.80

3.70

4.00

X

कवेलूछत

27.75

X

7.50

3.70

टीनशेड

5

05

16.00

4.00

X

4.00

मांगु पिता धर्मा राजाराम, मेघराज मानसिंह मुकेश पिता मांगु बंजारा कवेलूछत

20.40

4.00

X

5.10

टीनशेड

78.95

योग

34.00

8.50

4.00

X

टीन छत

6

06

पारीबाई पति बिहारीलाल जाति बंजारा

34.00

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8538

स.क्र.

मकान नं.

मकान का प्रकार

मकान का नाप

रिमार्क * ગુરૂષથા વ્યા નામ પૂવ 1 પતા જે नाम .

X

टीन छत

8.50

8.50

72.25

4.00

8.00

टीन छत

32.00

4.00

32.00

टीन छत

8.00

07

8.00

टीन छत

16.00

128.00

आ

हिन्दुसिंह , मानसिंह भोलाराम पिता देवा धापूबाई वि. देवा जमना भुरू , पिता सिद्ध राजू पिता प्रहलाद भेपा

2.50

4.00

टीन छत

X

10.00

3.20

टीन छत

X

4.00

12.80

4.00

8.40

2.10

घासपुस टापरी

योग

295.45

5.50 X

टीन छत

7.40

40.70

8

08

7.40

टीन छत

16.00 X

118.40 देवबाई पति लाडसिंह रेखाबाई पति प्रेमनारायण गुर्जर

योग

159.10

9

टीन छत

4.00

9

X

20.00

5.00

सुगनबाई पति रमेश जाति गुर्जर

योग

20.00

3.80

X

7.40

टीन छत

28.12

10

10

ईश्वर पिता सेवा जाति गुर्जर

3.20

4.00

12.80

X

घासपुस टापरी

योग

40.92

1266.32

महायोग-

(1 ) भूमि/ भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर- मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कुण्डालिया परियोजना के अधिकारी ओर उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि/ भवन (2) अर्जित करने के उपरांत उनमें प्रवेश करने समतलीकरण करने, क्षतिग्रस्त करने किसी भी भूमि / भवन पर अवमृदा में खुदाई करने या वैधन करने ओर अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से (3) भूमि/ भवन का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यक्तता नही होने देगा अर्थात कय / विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि / भवन पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति (4) द्वारा भूमि/भवन अर्जन के बारे में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर के समक्ष आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे ।

8539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

आगर-मालवा , दिनांक 25 सितम्बर 2023

पत्र क्र.- 365-भू-अर्जन-2023-24

अतर्गत घारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013ॐ चकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील नंजयहाँ जिला ३ गर- मालवा कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भवनों का सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भवन अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकारअधिनियम 2013 (क. 30 रान 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की मवनों

की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

तहसील नलखेड़ा जिला आगर मालवा म.प्र .

ग्राम - गोयल

अर्जित की जाने भवनों का क्षेत्रफल वर्गमीटर

विवरण

क्र. 1

निजी भवनों के लिये

अर्जित भवन का क्षेत्रफल वर्गमीटर

कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर

कुल भवन 49

1

7793.02 1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं खूब क्षेत्र में प्रभावित होने से

7793.02

49

रिमार्क

मकान का नाप

मकान का प्रकार

मकान नं.

भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाग

स.क्र.

4.10

16.40

4.00

X

कवेलू छत

काशीराम पिता गणपत बलाई

01

1

23.60

X 5.90

4.00

टीन छत

40.00

योग

4.40

29.70

6.75

X

कवेलू छत

27.68

4.10

X

6.75

टीन छत

29.70

4.40

6.75

X

कवेलू छत

02

2

27.68

4.10

6.75

X

टीन छत

हिन्दु पिता कालूसिंह बलाई , रमेश पिता कालूसिंह बलाई, कालूराम पिता धुला बलाई

29.70

4.40

6.75

कवेलू छत

27.68

4.10

X

6.75

टीन छत

172.13

योग

30.38

4.50

6.75

X

कवेलू छत

27.68

4.10

X

6.75

टीन छत

19.76

5.20

X

3.80

कवेलू छत

13.68

3.60

X

3.80

टीन छत

03

3

1.80

1.20

X

1.50

आर बी सी

जानीबाई पति बापू बलाई, पीरूलाल पिता बापू बलाई, सिद्ध पिता बापू बलाई

67.41

6.30

X

10.70

खुल्ला ऑगन

16.00

4.00

4.00

X

खुला आँगन

22.04

3.80

X

5.80

टीन छत

198.74

योग

14.41

3.35

4.30

X

कवेलूछत

14.41

3.35

X

4.30

टीन छत

1.80

1.50

1.20

X

आर.बी.सी

4.50

1.50

3.00

X

खुलाऑगन

29.07

5.10

X

5.70

4

कवेलू छत

04

रामचंद्र, घीसू पिता बुला अंबाराम पिता मोती, शिवनारायण पिता रामचंद्र चमार

72.00

X

6.00

12.00

टीन छत

10.50

3.50

3.00

X

टीनशेड

20.00

4.00

X

5.00

कवेलू छत

80.00

10.00

X

8.00

टीनशेड

246.68

योग

55.51

9.10

X 6.10

कवेलू छत

उमराव पिता अनार बलाई

05

5

15.84

X

4.80

3.30

टीन छत

71.35

योग

24.75

4.50

5.50

X

कवेलूछत

29.70

X

4.50

6.60

कवेलूछत

11.10

3.00

3.70

X

टीन छत

मांगीलाल पिता हरचंद जाति बलाई

06

6

67.50

5.00

13.50

X

खुला ऑगन

15.00

3.00

X

5.00

एलडीपीई फिल्म छत

148.05

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8540

मकान नं.

भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम

स.क्र .

प्रेमचंद पिता हीरालाल बलाई

07

7

*

योग

माखन पिता भंवरजी बलाई

08

योग

8 लाओ सार-मालक

9

पन्नालाल पिता कालू बलाई

09

योग

राधेश्याम पिता पीरू बलाई 10

10

योग

11

11

छितु पिता गोपाल गुर्जर , देकरण पिता छितु गुर्जर, लखन पिता रूगनाथ गुर्जर

योग

12

12

रम्मा बाई पति भैरूसिंह गुर्जर, भगवानसिंह पिता भग्गु गुर्जर

योग

13

13

देवबाई पति जगन्नाथ गुर्जर, निर्भयसिंह पिता उमराव गुर्जर

योग

14

लीलाबाई पति गगाराम गुर्जर 14

योग

15

15

कलाबाई पति सुंदरलाल यादव , चेतना पति दिलीप जाति यादव

योग

16

मानसिंह पिता रामचंद्र गुर्जर, सीताराम पिता रामचंद्र गुर्ज

योग

16

17

मदनसिंह पिता अमरसिंह गुर्जर,सोदानसिंह पिता बाबूलाल जाति गुर्जर

योग

रिमार्क

मकान का नाप

मकान का प्रकार

42.34 7.30

5.80

टीन छत

X

42.34

4.00

24.00

टीन छत

6.00

22.75

3.50

6.50

टीन छत

6.50

16.25 2.50

X

टीन छत

63.00

3.10

X

17.98 5.80

कवेलू छत

4.20

26.46

X

6.30

टीन छत

4.00

16.00

X

4.00

एलडीपीई फिल्म छत

60.44

20.52 3.80

X

5.40

कवेलू छत्त

13.12

3.20

4.10

X

कवेलूछत

12.80

3.20

4.00

X

कवेलू छत

X

2.50

8.25 3.30

टीन छत

4.00

22.80 5.70

X

टीन छत

77.49

17.50

3.50

5.00

X

कवेलू छत

7.10

28.40 4.00

X

कवेलू छत

17.00

3.40

X

5.00

टीन छत

19.35 4.50

4.30

X

टीन छत

90.00

20.00

टीन छत

4.50

X

34.76

4.40

7.90

X

कवेलू छत

34.00

4.00

8.50

टीन छत

X

241.01

4.40

35.20 8.00

कवेलूछत

52.80

4.40

12.00

X

टीन छत

2.21

X

1.05

2.10

खुला आँगन

3.80

38.00 10.00

X

टीन छत

X

6.20

50.22 8.10

कवेलू छत

19.22

X

3.10

6.20

टीन छत

4.20

18.90

X

टीन छत

4.50

216.55

33.30 7.40

X 4.50

आर सी सी

4.50

78.30 17.40

X

आरसी सी

4.68

1.80

2.60

X

आर सी सी

106.80

6.00

X

टीन छत

17.80

6.10

1.00

6.10

X

कवेलूछत

28.08

X

3.60

7.80

कवेलू छत

14.04 7.80

X

1.80

खुलाऑगन

271.30

33.00

3.00

X

टीन छत

11.00

3.50

38.50

X

11.00

टीन छत

22.00

2.00

11.00

X

टीनशेड

93.50

572.00

22.00

26.00

X

टीन छत

572.00

288.00 16.00

X 18.00

टीन छत

288.00

227.20

14.20

16.00 X

टीन छत

263.50 17.00

X 15.50

टीन छत

490.70 8541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

                                                               मकान का प्रकार         मकान का नाप             रिमार्क
               मकान नं        भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम
                              केलमबाई पति दिनेश गुर्जर, संतोशबाई टीन छत         16.00     X      18.00       288.00
  17            18            पति होकम , सोनाबाई पति विकम सिंह
                                                                आर सी सी        11.00     X      12.00       132.00
                                          गुर्जर
                                     योग                                                                     420.00
  *
                                                                आर सी सी        14.00     X      10.00        140.00
M                                धर्मेन्द्रसिंह पिता मोड़सिंह गुर्जर            11.00     X      3.50         38:50
       र-मालया/                                                  टीन छत
                                     योग                                                                      178.50
                                                                 टीन छत         11.00     X      3.00         33.00
                20              मुन्नीबाई देराग पति बंकट देराग                  11.00      X     2.00         22.00
                                                               घास पुस टापरी
                                     योग                                                                      55.00
                                                                                11.00      X     2.00         22.00
  20            21                कालू पिता बलदेव भिलाला         कवेलू छत
                                     योग                                                                      22.00
                                                                आरसी सी         10.00      X     4.00         40.00
                              मदनसिंह पिता पीरू , लच्छीराम पिता
                22            पीरू, रामसिंह पिता मदन जाति गुर्जर, आर सी सी छत   10.00      X     4.00         40.00
  21                           केलमबाई पिता लच्छीराम, देवकरण
                                    पिता लच्छीराम गुर्जर       पक्काटीन छत      14.50      X     16.00        232.00
                                     योग                                                                      312.00
                                 रफीक खां, मुबारिक पिता अब्दुल   टीन छत         12.00      X     3.00          36.00
  22            23            खां, गुलशन बी मुशीखां, समीना बी पति
                                                                 कवेलू छत        8.00      X      6.00         48.00
                                        सलीम खां
                                     योग                                                                       84.00
                             बोंदीबाई पति भगवानसिंह गुर्जर, सुशीला
                                                                  टीन छत         14.00     X     12.00        168.00
  23            24            बाई पति फुलसिंह गुर्जर, कुलदीप पिता
                                      विक्रमसिंह गुर्जर
                                                                                                              168.00
                                     योग
                                                                  टीन छत         15.00     X      6.00         90.00
                                                                  टीन छत         10.00     X      3.00         30.00
  24            25               निर्भयसिंह पिता केसरसिंह यादव                                                 20.00
                                                                  टीन छत         5.00      X      4.00
                                                                  आरसीसी         6.00      X      1.00          6.00
                                     योग                                                                       146.00
                                                                  टीन छत         12.00     X      11.00        132.00
                               मोती पिता रामा, भारत पिता मोती,
  25            26             रूकमाबाई पति काशीराम जाति यादव                                                  36.00
                                                                  टीन छत         8.00      X      4.50
                                     योग                                                                       168.00
                                                                  टीन छत         15.00     X      10.00        150.00
                27             भारत , मनोहर पिता कालू , कंचनबाई   आरसीसी         7.50      X      3.50         26.25
  26                               पति कालूसिंह जाति यादव
                                                                  टीन छत         15.00     X      9.00         135.00
                                                                                                               311.25
                                     योग
                                                                                 7.50      X      4.00         30.00
                                                                 कवेलू छत
                                                                  टीन छत         7.50      X      4.00         30.00
                              चंदरसिंह बद्रीलाल पिता हरिसिंह, रमेश टीन छत        10.00     X      7.00         70.00
  27            28               पिता पन्नालाल, कमलाबाई पति                                                    36.00
                                                                  टीन छत         6.00      X      6.00
                                     पन्नालाल जाति यादव
                                                                  टीन छत         4.50      X      3.00         13.50
                                                                  आरसीसी         6.50      X      3.00         19.50
                                                                                                               199.00
                                     योग
                                    नारायण पिता भंवरलाल,          टीन छत         8.50       X     12.00        102.00
                                 हिरालाल,कमल,गोकुल , बनेसिंह,
  28            29              दुलेसिंह, मानसिंह , देवीसिंह पिता आरसीसी         14.00      X     12.00        168.00
                               नारायण, मोहन पिता मानसिंह जाति
                                                                  आरसीसी         4.00       X     2.00          8.00
                                          यादव
                                                                                                               278.00
                                      योग
                                                                  टीन छत         4.00       X      4.00         16.00
                                गोवर्धन पिता प्रताप , गीताबाई पति                 6.50      X     13.00        84.50
                                                                  कवेलू छत
  29             30            मानसिंह जाति गुर्जर,आत्माराम पिता                  4.00      X      4.50         18.00
                                                                  टीन छत
                                      प्रताप जाति गुर्जर
                                                                                  4.00      X      4.50         18.00
                                                                  कवेलूछत

136.50

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8542

भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम स.क्र.

मकान नं.

31

30

रईस पिता सलीम खां, ख्वाजू खां पिता करीम खां, जाकीर पिता रमजान

योग

31

32

ईश्वर पिता सीताराम , जगदीश पिता सीताराम जाति गुर्जर

योग

32

33

भैरू पिता बापू जाति यादव

योग

33

34

रामप्रसाद पिता बंशीलाल , सीताबाई विधवा बंशीलाल जाति राव

योग

35

34

भोलाराम, तोलाराम पिता गंगाराम जाति गुर्जर

योग

35

36

सीताराम पिता भैया, श्याम पिता सीताराम जाति गुर्जर

योग

37

36

मोडसिह पिता रूगनाथ जाति गुर्जर , मुकेश पिता शिवनारायण जाति गुर्जर, मानसिंह पिता भागीरथ जाति गुर्जर

योग

38

37

कनीराम, भैरूसिंह पिता दर्याव , रमेश पिता भैरूसिह, सिद्ध पिता मांगीलाल जाति यादव सुगनबाई पति मांगीलाल, बद्रीलाल पिता भैरूसिंह यादव

योग

39

38

रूगनाथ पिता भग्गा जी, जगदीश पिता रुगनाथ जाति यादव

योग

40

39

मोहन , करणसिंह पिता रामदयाल हिन्दुसिंह पिता प्रताप जाति गुर्जर

योग

41

40

कंवरलाल, भंवरलाल पिता रायसिंह जाति यादव

योग

संतोष बाई पति सीताराम गुर्जर

42

41

योग

43

42

लच्छीराम पिता काशीराम , रामकरण पिता सीताराम, शिवनारायण पिता काशीराम जाति गुर्जर

योग

रिमार्क

मकान का नाप

मकान का प्रकार

56.00

7.00

आरसीसी

X

8.00

24.50

7.00

3.50

X

टीन छत

80.50

13.00

97.50

X

आरसीसी

7.50

97.50

14.00

4.00

3.50

X

टीन छत

14.00

98.00 7.00

X

कवेलूछत

112.00

72.00

9.00

8.00

X

टीन छत

72.00

70.00

14.00

5.00

X

कवेलू छत

70.00

35.00 10.00

3.50

X

टीन छत

35.00

2.50

X

टीनछत

14.00

5.00

35.00

X

आरसीसी

7.00

36.00

6.00

6.00

X

कवेलूछत

141.00

52.00

4.00

X

आरसीसी

13.00

30.00

4.00

X

टीनशेड

7.50

4.00

80.00 20.00

X

टीन छत

42.00

7.00

X

6.00

कवेलू छत

204.00

15.00

3.00

5.00

X

टीन छत

8.00

2.00

4.00

X

टीन छत

X

5.00

50.00 10.00

कवेलूछत

3.50

24.50 7.00

X

टीनशेड

12.00

4.00

3.00

X

कवेलूछत

16.00

4.00

4.00

X

टीनशेड

10.00

2.50

4.00

X

टीनशेड

4.50

36.00 8.00

X

कवेलूछत

60.00 7.50

X 8.00

कवेलूछत

231.50

52.00 6.50

X

8.00

आरसीसी

21,00 3.50

X 6.00

टीनशेड

24.50

7.00

3.50

X

आरसीसी

12.25

3.50

X

टीनशेड

3.50

7.00

24.50 टीनशेड

3.50

X

12.25

3.50

टीनशेड

3.50

X

146.50

49.00

7.00

X

7.00

टीन छत

45.50

7.00-

X

6.50

कवेलूछत

20.00

2.50

8.00

टीनशेड

6.25

2.50

2.50

X

टीनशेड

3.00

19.50 6.50

X

कवेलूछत

140.25

8.75

3.50

X

टीन छत

2.50

8.75

X

3.50

2.50

टीन छत

17.50

272.00

17.00

X

टीन छत

16.00

272.00

33.00

X

3.00

11.00

आरसीसी

100.00

10.00

10.00

X

कवेलू छत

48.00

X

6.00

8.00

टीनशेड

181.00 8543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

मकान नं.

भवन के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम संक्र

44

43

गोविंद पिता तोलाराम जाति गुर्जर, संतोशबाई पति दयाराम

योग

44

भंवरलाल पिता जगन्नाथ, श्यामूबाई विधवा हेमराज लोहार 45 ۱۳

योग

46

45

मानसिंह भगवानसिंह पिता काशीराम गुर्जर

योग

47

46

धापूबाई वि. अमरसिंह प्रभुलाल, चंदरसिंह भगवासिंह बद्रीलाल पिता अमरसिंह यादव

योग

रिमार्क

मकान का नाप

मकान का प्रकार

36.00

3.00

X

12.00

टीन छत

36.00

24.00

4.00

X

6.00

टीन छत

25.00

5.00

X

5.00

कवेलू छत

49.00

16.50

3.00

5.50

X

कवेलूछत

15.75

4.50

X

3.50

कवेलू छत्त

32.25

13.00

2.00

X

6.50

आरसीसी

45.50

7.00

6.50 X

टीनशेड

80.00

10.00

8.00 X

टीनशेड

138.50

22.00

5.50

X

4.00

आरसीसी डबल मंजिल

48

47

27.50

5.50

X

5.00

आरसीसी डबल मंजिल

चांद खां, बाबू खां पिता नूर खां सत्तार खां पिता रसूल खां

योग

49

जुगल पिता प्रभुलाल जाति गुर्जर 48

योग

50

49

कालू पिता बलदेव , जगदीश पिता कालू गुर्जर

योग

22.00

5.50

X

4.00

कवेलूछत

71.50

24.75

5.50

4.50

X

आरबीसी

22.00

5.50

X

4.00

टीनशेड

46.75

24.75

5.50

X

4.50

कवेलूछत

22.00

5.50

4.00

X

टीनशेड

46.75

7793.02

महायोग-

(1) भूमि/ भवन के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी सुसनेर जिला आगर-मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कुण्डालिया परियोजना के अधिकारी ओर उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि/ भवन अर्जित करने के

(2) उपरांत उनमें प्रवेश करने समतलीकरण करने , क्षतिग्रस्त करने किसी भी भूगि/ भवन पर अवमृदा में खुदाई करने या वैधन करने ओर अपने कार्य की उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से भूमि /भवन का कोई (3) भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यक्त्तता नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि/ भवन पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधितं इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि/भवन (4) अर्जन के बारे में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुसनेर के समक्ष आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे ।

राधवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

8544

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

क्र.-94-भू-अर्जन-2023-प्र.क्र.-0001-अ-82- वर्ष 2022-23 बालाघाट, दिनांक 11 अक्टूबर 2023

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुर्नर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उप धारा (1 ) एवं (6) में उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

// अनुसूची-1 //

तहसील नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

क्षेत्रफल (हे. में)

3.

2.

1.

4. 0.022

लमता

बालाघाट बालाघाट

// अनुसूची-2//

क्रमांक

कुल रकबा

खसरा नंबर

5. गोंदिया- जबलपुर छोटी रेल लाईन को बडी रेल लाईन में अमान परिवर्तन

धारक का नाम ,

कुल अर्जित

रकबा हे०

4.

3.

2.

1.

0.006

0.012

336

1

0.008

0.017

338

2

0.006

1.072

331

3

0.002

0.012

4

335/1

योग कुल खसरा 4

5.

नंदकिशोर , श्यामिकिशोर, विनोद , पूजा पिता रतिराम, भादू पिता सुक्कूय गोंड सा० देह

रवि नारायण पिता जय नारायण जायसवाल सा० देह

अम्बिका प्रसाद शम्भुक प्रसाद पिता रामप्रसाद सा० देह भू-स्वामी

तिजोबाई बेवा गुलाब संतोष पिता गुलाब हरिचंद पिता गुलाब शिवराम रक्षा पिता फतेसिग जाति गोंड सा ० देह भू- स्वामी

कुल

रकबा 0.022

टीप:- अर्जित भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा ० एंव भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर म ०प्र० में देखा जा सकता है ।

गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

8545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जिला खरगौन , मध्यप्रदेश

खरगौन , दिनांक 12 अक्टूबर 2023 क्र. 6066- री- 1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2055 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत्त इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बलगॉव प.हन -35 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

2

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8546

0.025

141

बलगांव/35

गोगावॉ

खरगोन

0.005

140/1

0.02

140/2

0.011

138/1

0.019

143/3

0.015

143/5

0.059

143/2

0.017

144/1

0.009

144/7

0.005

1

0.047

3

0.018

5/2

0.009

239/2

0.032

238/3

0.021

238/4

0.009

236/7

0.029

237/2

0.042

237/1

0.02

193/3

0.011

239/4

0.423

20

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है । i 8547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6068-री- 1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए]

24.04.2023 अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2149 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वद्धन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- फतेपुर प.हन 62 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जितकी जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1

2/1

गोगावॉ

फतेपुर/52

खरगोन

91.08

35

91:08

2

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8548

क्र. 6070- री-1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2135 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- भसनेर प.हन -48 तह खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

उपयोग के

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. ) 8549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

5

4

3

2

1

0.055

149/2

भसनेर /48

खरगोन नगर

खरगोन

0.05

149/1

0.032

148/2

0.017

148/1/1

0.024

0.038

132/1

0.039

132/2

0.018

133

0.018

106

0.022

106

0.016

109/2

0.042

110

0.03

108/3

0.401

13

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8550

क्र. 6072- री-1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप-" घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक. 2109 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- भानपुरा प.हन -19 तह खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1

0.016

27

भानपुरा/19

    खरगोन      खरगोन नगर
                                                     35            0.085
                                                   30/2/1          0.036
                                                     31            0.001
                                                    32/1           0.025
                                                    32/2           0.025
                                                    32/3           0.025
                                                    3/1/1          0.012
                                                     8             0.225
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6074- री- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-" घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2083 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- जामला प.हन- 49 तह खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा नं .

ग्राम/प.ह.न.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1

0.028

120/2/1

खरगोन नगर

खरगोन

जामला/49

0.025

120/3

0.023

114/5

0.076 योग-

3

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8552

क्र. 6076-री-1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2193 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-ऑवली प.हन - 34 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने

वाली भूमि (हे.मे. ) 8553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

5

4

3

2

1

0.043

97/3

आवली/ 34

   खरगोन         गोगावॉ
                                              99/1/2         0.02
                                               99/3          0.023
                                               101/1         0.008
                                               79/1          0.032
                                               84/1          0.020
                                               79/2          0.047
                                               79/3          0.002
                                                77/1         0.031
                                                77/3          0.013
                                                76/7          0.014
                                                76/8          0.017
                                                              0.006
                                                75/3
                                                71/2          0.012
                                                              0.024
                                                71/1
                                                70/1          0.025
                                                 16           0.337
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8554

क्र. 6078- री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-" घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2071 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- महुकुण्डिया प.हन - 49 तह खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1

0.009

9/1/2

महुकुण्डिया/49

खरगोन नगर

खरगोन

0.043

9/1/1

0.01

11

0.018

8/2

0.080

4

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6080- री-1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2075 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- कन्नडपुरा प.हन -63 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर,सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

8556

0.032

3/3

गोगावॉ

कन्नडपुरा / 63

   खरगोन
                                               4/2           0.031
                                               4/1           0.014
                                        243
                                                4/3          0.016
                                                5/1          0.018
                                                5/2          0.017
                                                             0.036
                                                34/2         0.007
                                                34/3         0.012
                                                34/4          0.010
                                                33/1          0.016
                                                 32           0.046
                                                37/3          0.002
                                               37/2/1         0.004
                                               37/2/2         0.005
                                               37/2/3         0.006
                                                38/1          0.014
                                                38/2          0.016
                                                46/1          0.033
                                                 49           0.010
                                                 44           0.029
                                                30/1          0.006
                                                 22           0.380
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6082- री- 1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ"

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2111 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम -मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- खामखेडा प.हन –79 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8558

0.035

18/3/3

गोगावॉ

खामखेडा/ 79

   खरगोन
                                               18/1/3         0.013
                                                21/9          0.004
                                                21/3          0.017
                                                5/1           0.033
                                                5/3           0.036
                                                 6/6          0.017
                                                6/5           0.006
                                                 7            0.041
                                                 11           0.029
                                                 10           0.231
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6084- री - 1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 1987 वाचक-1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- ग्सासपुरा प.हन -43 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची:: 19

उपयोग के

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

8560

5

4

3

2

1

0.063

188/3

गोगावॉ

ग्यासपुरा/ 43

खरगोन                                                         0.068
                                                188/5
                                                 156          0.04
                                                157/1         0.025
                                                157/2         0.013
                                                218/2         0.031
                                                 123          0.019
                                                113/6         0.034
                                                113/5         0.036
                                                 111           0.046
                                                115/1          0.004
                                                115/2          0.035
                                                 53/3          0.053
                                                 23/1          0.033
                                                 21/4          0.013
                                                 24/1          0.053
                                                 24/2          0.04
                                                  15           0.081
                                                 121/1          0.06
                                                  122          0.025
                                                 24/6           0.02
                                                 218/2         0.058
                                                  220          0.031
                                                219/1/क        0.026
                                                219/1/ख         0.043
                                                 222/1          0.006
                                                  229           0.042
                                                  231           0.027
                                                 228/1          0.024
                                                 228/2          0.02
                                                 227/1          0.011
                                                 227/2          0.007
                                                  226/4          0.04
                                                  226/3         0.035
                                                  226/1         0.067
                                                 218/1/1        0.046
                                                  219/3         0.066
                                                   220          0.033
                                                  222/1         0.026
                                                  222/3         0.063
                                                   229           0.009
                                                   225           0.118
                                                                 0.015
                                                  218/2          0.017

8561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

0.021

8/5

0.03

0.007

12/1

0.007

12/2

0.007

12/3

0.007

12/4

0.007

12/5

0.008

12/6

0.016

13/1

0.04

13/3

0.018

36

0.003

37

0.016

40

0.004

16/8

0.027

21/3

0.014

226/5

1.854

60

योग-

नोटः - भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8562

क्र. 6086- री - 1- भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2007 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-चरी प.हन 24 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर,सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

2

1

0.022

34

चरी/ 24

गोगावॉ

खरगोन

0.018

34

0.019

35/2

0.013

35/1

0.037

30

0.018

31

0.035

26/2

0.162

7

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6088- री- 1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 1995 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर. परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-छटलगॉव बुजुर्ग प.हन -62 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है । محمد

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8564

0.025 गोगावॉ

खरगोन

163/1/4

छटलगॉव बुजुर्ग/

62

0.055

171/1

0.018

169/3

0.033

169/1

0.026

186

0.015

185/1

0.013

185/2

0.013

187/2

0.031

192/4

0.031

196/1

0.015

196/2/1

0.015

196/2/2

0.032

196/3

0.322

13

योग-

नोटः- भूमि का नक् ॥ (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6090- री - 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2189 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम - मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- जगननाथपुरा प.हन 2 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.04.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वास, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

3

2

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

8566

0.012

54/23/2/1

जगन्नाथपुरा /2

गोगावॉ

खरगोन

0.003

54/23/2/2

0.042

54/13/2

0.035

54/12/1

0.013

54/11/2

0.033

54/11/1

0.055

18/2

0.005

18/2

0.033

17/2

0.048

16/2

0.002

24/3

0.022

25/4

0.005

25/3

0.011

25/5

0.018

26/2

0.032

27/2

0.008

27/3

0.037

29/5

0.414

18

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6092- री- 1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2173 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत्त इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम - मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- देवलगॉव प.हन 49 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

3

2

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8568

0.03

33/1

देवलगाँव/49

खरगोन              गोगावॉ
                                                 32           0.086
                                                28/2           0.005
                                                 30/1          0.02
                                                 30/2          0.021
                                                 30/3          0.019
                                                 30/4          0.022
                                                 30/5          0.022
                                                 30/6          0.019
                                                 39/1          0.026
                                                 39/2          0.026
                                                 39/3          0.024
                                                 39/4          0.022
                                                 39/5          0.029
                                                  40           0.016
                                                  19           0.056
                                                 154/1          0.048
                                                 169/1          0.025
                                                  167           0.026
                                                174/1/2         0.013
                                                174/1/1         0.044
                                                 174/3          0.034
                                                 174/2          0.04
                                                 236/2          0.011
                                                  240/3         0.071
                                                240/564/1        0.05
                                                240/564/4       0.029
                                                  165/1         0.027
                                                  166/5         0.055
                                                                0.026
                                                240/564/4
                                                  231/9         0.014
                                                  231/10         0.005
                                                   247           0.073
                                                  249/2          0.027
                                                  249/1          0.002
                                                    35           1.063
   योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6094- री-1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2169 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- जुलवानिया प.हन 39 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05, 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/ प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

2

1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

[भाग 1 8570

0.019

26/1/1

गोगावों जुलवानिया/39

खरगोन
                                               26/1/2         0.036
                                                              0.021
                                                22/1          0.049
                                                20/4           0.01
                                                20/3          0.056
                                                42/4           0.1
                                                42/5          0.037
                                                 40           0.047
                                                 61            0.03
                                                61/199        0.007
                                                66/7          0.065
                                                66/13         0.018
                                                66/5           0.07
                                                 73           0.015
                                                74/1           0.02
                                                 74/2          0.044
                                                 89/1          0.072
                                                 88/3          0.082
                                                 3/1           0.008
                                                4/1/1          0.006
                                                 4/3           0.017
                                                4/2/1          0.016
                                                 5/2/1         0.012
                                                5/2/2          0.007
                                                 5/2/3         0.021
                                                 5/2/4         0.017
                                                   6           0.005
                                                  8/1          0.021
                                                  9/1          0.023
                                                 43/1           0.02
                                                 43/2          0.003
                                                 42/2          0.015
                                                 42/5          0.015
                                                 42/4          0.016
                                                  40            0.022
                                                 61/199         0.008
                                                   61           0.012
                                                  66/7          0.04
                                                 66/14          0.011
                                                  67/1          0.008
                                                   68           0.075
                                                   69           0.019
                                                  70/3          0.011
                                                  70/4          0.028
                                                   90/3          0.005
                                                   95/1          0.01
                                                   95/2          0.022
                                                   97/4          0.024
                                                   97/5          0.026
                                                   97/6          0.016
                                                   97/7          0.002
                                                    99           0.019
                                                    53           1.378
   योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6096-री - 1 - भू- अर्जन-2023

प्ररूप- " घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2055 वाचक -1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. त्तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बडगाँव प.हन - 16 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं. उपयोग के

तहसील

जिला

ग्राम/प.ह.न.

अधिकार के लिये अर्जित की जाने

वाली भूमि (हे.मे. ) [भाग 1 8572

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

5

4

3

2

1

0.031

2/3

गोगावों

बडगांव/16

खरगोन
                                             2/4           0.023
                                            3/1/2          0.024
                                            3/1/5          0.004
                                            4/1/1          0.019
                                            4/1/2          0.008
                                             72/1          0.014
                                             72/3          0.006
                                             72/7          0.009
                                            72/8/1         0.006
                                            72/8/2         0.005
                                             72/9          0.012
                                            73/15/7        0.007
                                            73/15/8        0.011
                                            73/15/4        0.002
                                             69/1          0.005
                                              74           0.004
                                             75/1          0.004
                                             76/2          0.004
                                             76/1          0.003
                                             80/1          0.012
                                             80/2          0.006
                                             79/1          0.021
                                             79/2          0.017
                                             79/3          0.017
                                              102           0.002
                                             101/1          0.007
                                             101/3          0.008
                                             101/2          0.025
                                             152/1          0.02
                                             152/6          0.004
                                             152/2          0.015
                                             152/4          0.006
                                             152/5          0.018
                                            152/491         0.018
                                             97/2/1         0.04
                                             97/3/1         0.006
                                             423/2          0.021
                                            423/3/1         0.006
                                            423/3/2         0.006
                                            423/3/3         0.006
                                             423/3/4        0.006
                                            423/3/5         0.006
                                             423/5          0.005

8573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

0.006

426/1/1
426/1/2         0.009
426/1/3         0.009
                0.015
 426/2
 427/1          0.016
                0.011
 427/2
  427/3          0.01
  427/7         0.009
 427/4/1        0.022
  451/2         0.036
  451/2         0.004
  459/2         0.015
  459/1          0.032
   461           0.042
                 0.044
  458/3
 458/2/2         0.02
 458/2/1         0.011
 458/2/1         0.009
  457/2          0.022
  458/2/1        0.005
  458/2/2        0.011
  458/2/3         0.01
  458/2/4        0.019
                 0.009
   451/2
   411/1         0.017
   411/2          0.017
   411/3          0.011
   411/7          0.01
  397/1/1         0.008
  396/2/3         0.013
                  0.01
   396/2/1
   396/2/2        0.016
                  0.019
    396/4
    392/2         0.023
   392/1/2        0.049
                  0.008
    152/5
     154          0.003
     155           0.014
    156/1          0.021
    171/1          0.009
    171/2          0.016
   172/2/3         0.004
    173/1          0.008
     229           0.001
    230/1          0.014
     234           0.009
     236           0.017
                   0.002

239/1

0.005

239/2/2

0.014

351/1/2

1.233

94

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8574

क्र. 6098-री - 1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2059 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम - मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बिस्टान प.हन 35 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये 8575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

0.035

123/3/2/2

3

बिस्टान/35

2 गोगावों

   1
 खरगोन
                                            123/4/1         0.008
                                             123/1          0.008
                                            123/2/1         0.012
                                             124/2          0.016
                                             124/1          0.01
                                             124/3          0.011
                                             124/4          0.019
                                             114/1          0.031
                                             113/1          0.045
                                              111/2         0.024
                                                            0.022
                                             132/3/1        0.013
                                             132/3/2        0.014
                                             133/3/2        0.007
                                              111/4         0.001
                                              106/1         0.008
                                              106/2          0.02
                                              105/1         0.038
                                              105/2         0.016
                                              104/3          0.013
                                              100/6          0.012
                                              100/5          0.01
                                              100/7          0.014
                                              100/2          0.002
                                              100/4          0.004
                                               99/2          0.019
                                              99/1/2         0.018
                                              45/2/1         0.005
                                               46/2          0.023
                                              46/1/1         0.007
                                               47/1          0.011
                                               47/2          0.035
                                               48/1          0.004
                                               62/2          0.026
                                              62/3/1         0.022
                                              62/3/2/3       0.006
                                              62/3/2/2       0.016
                                              62/3/2/1       0.002
                                               61/1          0.014
                                               60/2           0.03
                                               60/3           0.01
                                              60/339/4        0.01
                                               100/1          0.013
                                              62/3/2/1        0.001
                                                 8            0.039
                                                7/3           0.038
                                                7/4           0.015
                                               6/1/2          0.034
                                                23/2          0.009
                                                23/1          0.009
                                                 51           0.829
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8576

क्र. 6100-री- 1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

तहसील

जिला

2

1

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

0.009 154/1

महुमांडली/36

खरगोन          गोगावों
                                            154/2          0.009
                                            150/2          0.006
                                            136/4          0.027
                                            136/3          0.016
                                            136/2          0.012
                                            136/1          0.029
                                            132/6          0.013
                                             132/5         0.007
                                              133          0.004
                                              131          0.023
                                              128          0.036
                                             123/1         0.015
                                             123/2         0.013
                                             123/3          0.011
                                             123/4          0.013
                                             123/5          0.03
                                              22/4          0.035
                                              22/5          0.003
                                              24/5          0.029
                                              24/6          0.037
                                             24/10          0.018
                                               25           0.043
                                              5/12          0.003
                                               7/3          0.022
                                               7/2          0.011
                                               7/1          0.027
                                               6/7          0.022
                                               6/2          0.021
                                              5/14          0.013
                                               5/4          0.054
                                              42/5           0.01
                                             119/3/1        0.045
                                              119/6          0.01
                                              119/5          0.017
                                              116/8          0.017
                                              115/9          0.012
                                              115/8          0.01

8577

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

                                             115/7          0.018
                                             115/6          0.018
                                              115/5         0.009
                                              115/4         0.009
                                               112          0.033
                                              93/2          0.007
                                              93/1           0.011
                                              34/4/3         0.032
                                                88           0.002
                                                86           0.023
                                               85/1          0.002
                                               60/1          0.028
                                               58/4          0.015
                                              58/3/1         0.015
                                               53/2          0.017
                                               53/3          0.015
                                              119/3/1        0.003
                                               119/7         0.043
                                               114/1         0.021
                                               178/1         0.042
                                               179/2         0.018
                                                180          0.028
                                               181/1         0.016
                                               108/2         0.018
                                               108/3          0.033
                                               101/1          0.012
                                                95/2          0.023
                                              96/228/1        0.027
                                              96/228/2        0.021
                                                96/2          0.033
                                                98/2          0.004
                                                98/1          0.016
                                               53/1/1         0.014
                                               53/1/2         0.014
                                               53/1/3         0.014
                                               53/1/4         0.014
                                                 74           1.400
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

8578

क्र. 6102-री-1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप-" घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1991 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24.. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-अनकबाडी प.हन -20 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक. 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) 8579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

5

4

3

2

1

0.025

104

अनकबाडी/ 20

खरगोन             भगवानपुरा
                                                 103/3         0.009
                                                103/2/3        0.007
                                                103/2/2        0.008
                                                103/2/1        0.006
                                                 103/5          0.009
                                                 102/4          0.007
                                                 102/3          0.01
                                                 101/3          0.011
                                                 101/1          0.011
                                                 99/3/1         0.008
                                                 99/3/3         0.02
                                                  99/4          0.01
                                                116/2/2         0.023
                                                  99/6          0.018
                                                 116/2/3        0.025
                                                 114/1          0.026
                                                 125/5          0.045
                                                125/1/2         0.033
                                                126/1/1/3       0.016
                                                126/1/1/1       0.005
                                                 126/1/2        0.023
                                                 127/14         0.004
                                                 127/6/1        0.019
                                                 127/6/2        0.016
                                                                0.044
                                                  128/5          0.007
                                                  115/1          0.02
                                                   28            0.465
 योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8580

क्र. 6104-री- 1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2031 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बालापुर प.हन 48 तह जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने 8581

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1

0.113

बालापुर/48

   खरगोन         गोगावॉ
                                               12/3          0.054
                                              14/1/1         0.028
                                              14/2/1          0.025
                                               14/2/2         0.34
                                               15/3           0.018
                                                15/4          0.017
                                                15/5          0.017
                                               15/6/1         0.023
                                               15/6/2         0.017
                                               15/6/4         0.009
                                                22/1          0.046
                                                23/2          0.017
                                                23/1          0.038
                                               27/65/1        0.065
                                                26/1          0.087
                                                33/1          0.037
                                                              0.021
                                                33/2          0.043
                                                 31/2         0.037
                                                 20            0.46
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8582

क्र. 6106-री- 1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2119 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-दाउतखेडी प.हन -30 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक. 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. ) 8583

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

5

4

3

2

1

0.02

147/2

दाउतखेडी/ 30

  खरगोन         भगवानपुरा
                                               147/4         0.023
                                               150/1         0.024
                                               149/1         0.034
                                               156/2          0.032
                                              156/1/क         0.017
                                              157/1/4         0.019
                                               157/2          0.04
                                               158/1          0.009
                                               158/8          0.003
                                               158/19         0.004
                                               158/9          0.009
                                               158/2          0.005
                                               158/15         0.005
                                               158/14         0.005
                                               158/9          0.005
                                               158/6          0.006
                                               158/7          0.013
                                               158/3          0.013
                                               158/10         0.006
                                               158/11         0.006
                                               158/13         0.004
                                               158/14         0.012
                                               158/16         0.004
                                                158/7         0.004
                                               158/18         0.006
                                               158/4/2         0.011
                                                167/1          0.009
                                                167/2          0.009
                                                167/3          0.009
                                                168/7          0.009
                                                168/2          0.008
                                                168/3          0.007
                                                 169           0.033
                                                 171           0.026
                                                172/14         0.012
                                                172/8          0.013
                                                 179           0.02
                                                178/7          0.005
                                                185/4          0.037
                                                30/18/3        0.019
                                                30/19/1        0.004
                                                30/19/2        0.015
                                                 150/1          0.01
                                                 149/1         0.019
                                                 147/3          0.049
                                                  46            0.652
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8584

क्र. 6108-री- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2095 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर. परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-ढाबला प.हन -81 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक. 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. ) 8585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

5

3

4

2

1

0.011

56/3

ढाबला/ 81

खरगोन

भगवानपुरा
                               403/1          0.034
                                402           0.014
                                385           0.038
                              181/4/1         0.03
                               181/10         0.019
                               181/11         0.021
                               181/12         0.021
                               179/13         0.017
                               179/3          0.038
                               179/19         0.003
                               178/2          0.007
                               178/3           0.02
                               178/4          0.008
                               203/1          0.016
                              203/2/2         0.015
                               213/1          0.013
                               213/2          0.024
                               203/2/2        0.015
                              204/1/1/1       0.005
                              204/1/1/2       0.006
                              204/1/1/3       0.006
                              204/1/1/4       0.006
                              204/1/1/5       0.004
                              204/1/1/6       0.003
                                 200           0.005
                                 200          0.033
                                194/1          0.009
                                194/2         0.006
                                193/1         0.033
                                244/1          0.017
                               243/10          0.038
                                 200           0.053
                                194/1          0.012
                                194/2          0.009
                               193/2/2         0.017
                                 196           0.015
                              242/2/1/1        0.015
                                               0.015
                                242/3          0.017
                                 63            0.01
                                  75           0.019
                                73/1           0.029

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8586

                                               74/3/1         0.008
                                               74/3/2         0.016
                                               74/3/3         0.015
                                                78/2          0.021
                                                78/2          0.013
                                                79/4          0.014
                                                79/3          0.006
                                                 87           0.041
                                               400/2          0.017
                                               397/2          0.01
                                               397/3          0.018
                                               396/1          0.012
                                               396/2/1        0.007
                                               242/3          0.034
                                               258/2          0.018
                                              286/1/2/1       0.011
                                               286/2          0.016
                                               286/4          0.012
                                                 252          0.021
                                               288/3/2        0.009
                                               288/3/3        0.023
                                                 329          0.003
                                                331/1         0.017
                                                331/3         0.014
                                                331/3         0.015
                                                331/4          0.014
                                                331/5          0.012
                                                331/6          0.008
                                                322/1          0.021
                                                322/2          0.021
                                                327/1          0.002
                                                327/2          0.002
                                                 325           0.007
                                               396/2/2         0.006
                                               396/2/3         0.005
                                               396/2/4         0.003
                                               394/1/1         0.036
                                               395/1/1         0.01
                                               395/1/2         0.013
                                                395/3          0.02
                                                429/7          0.032
                                                429/8          0.006
                                               323/3/1         0.002
                                                323/3/2        0.01
                                                323/5/2        0.006
                                                323/6/3         0.01
                                                 323/7         0.014
                                                323/8/4         0.01
                                                323/10         0.011
                                                  92           1.418
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6110- री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2051 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम - बन्हुर प.हन -19 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने बाली भूमि (हे.मे. ) भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8588

                                   3             4              5
     1              2
                                               110/1          0.016
   खरगोन         भगवानपुरा    बन्हुर / 19
                                                98/2          0.039
                                                98/1          0.053
                                                113           0.024
                                                93/1          0.025
                                                89/3          0.009
                                               15/1/4         0.004
                                               15/1/3         0.013
                                               14/1/1         0.012
                                               16/1/1         0.037
                                               28/1/1         0.014
                                               28/1/2         0.016
                                                24/3           0.011
                                               24/4/1          0.032
                                                43/3           0.003
                                                43/8/2         0.014
                                                43/4           0.02
                                                43/5           0.004
                                                 43/6          0.031
                                                 69/3          0.018
                                                 69/4          0.005
                                                61/12          0.003
                                                 62/8          0.002
                                                 62/7          0.009
                                                 62/6          0.009
                                                 62/5          0.007
                                                 62/4          0.004
                                                 68/1          0.015
                                                 68/4          0.008
                                                 57/2          0.009
                                                  30           0.466
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8589

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6112-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप- " घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 2047 वाचक-1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक-24.04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावाँ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम – बन्हेर प.हन - 23 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

3

2

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8590

0.063

269

बन्हेर/ 23

  खरगोन      भगवानपुरा
                                              270/1          0.026
                                              268/7          0.028
                                             268/1/1         0.014
                                             268/1/2         0.068
                                               267           0.05
                                             273/311/1       0.027
                                             273/311/2       0.03
                                             273/311/3       0.037
                                               274           0.023
                                               251/1         0.028
                                              251/2          0.032
                                               249/5         0.046
                                               248/3         0.016
                                               248/2         0.019
                                               247/2         0.008
                                               247/1          0.029
                                               229/1          0.012
                                               223/1          0.035
                                               223/4          0.006
                                               223/3          0.032
                                                221           0.008
                                                215           0.011
                                               214/1          0.032
                                               214/3          0.026
                                               213/1          0.02
                                                181           0.02
                                                 185          0.009
                                                186           0.007
                                                 29           0.762
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8591

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6114- री-1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप-" घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 2131 वाचक-1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बागदरा प.हन -26 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8592

5

4

3

0.017

114/3

बागदरा/ 26

  1
खरगोन

2 भगवानपुरा

                                                114/4          0.020
                                                114/7          0.013
                                                114/8          0.028
                                                 121           0.058
                                                 120           0.015
                                                 134           0.013
                                                 137           0.015
                                                 138           0.050
                                                 321/2         0.068
                                                75/2/2         0.009
                                               108/1/1/1        0.035
                                               108/1/1/2        0.006
                                                108/1/2         0.018
                                                108/1/3         0.003
                                                  15            0.368
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6116- री-1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2127 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24 .. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- नाघटट्टी प.हन -28 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

::अनुसूची::

उपयोग के

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

अधिकार के लिये

अर्जित की जाने

वाली भूमि (हे.मे.) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8594

5

4

3

2

1

0.020

57/3/3

नागघट्टी/28

  खरगोन         भगवानपुरा
                                              57/3/2         0.005
                                              57/4/2         0.023
                                              154/3          0.008
                                             154/1/1         0.005
                                              154/2          0.024
                                              60/10/1        0.009
                                               60/9          0.009
                                               60/8          0.008
                                               60/7          0.009
                                              60/5/2         0.006
                                              60/4/1         0.008
                                               60/3          0.006
                                               60/2          0.008
                                               60/1          0.023
                                              48/4/2         0.006
                                               70/1/1         0.018
                                               70/5           0.013
                                                70/4          0.016
                                                70/3          0.011
                                                 72           0.036
                                                 84           0.008
                                                 81           0.004
                                                 81           0.009
                                                 75           0.017
                                               76/1/1         0.036
                                                77/1          0.012
                                                77/2          0.012
                                                77/3          0.015
                                                 23           0.047
                                                18/3          0.047
                                                18/2          0.036
                                                 177          0.042
                                               174/21         0.020
                                                 34           0.576
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6118-री-1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2139 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बन्हेर प.हन - 23 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. ) भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8596

5

4

3

2

1

0.056

8/2

मोगरगांव/ 31

खरगोन         भगवानपुरा
                                             7/1          0.003
                                             5/2          0.038
                                             5/2          0.035
                                             1/2          0.013
                                            19/1          0.015
                                            23/1           0.03
                                            23/1           0.018
                                            26/1           0.002
                                            49/15          0.011
                                             23/1          0.012
                                             23/4          0.014
                                             23/2          0.013
                                             23/3          0.017
                                            153/1          0.01
                                            153/2          0.025
                                            151/1          0.009
                                            151/2          0.009
                                             143           0.02
                                             144           0.003
                                             130/1         0.029
                                             130/4         0.029
                                              120          0.054
                                             24/6          0.011
                                             24/7          0.011
                                             24/8          0.011
                                             24/9            0
                                              27           0.509
                                              8/2          0.056
                                              7/1          0.003
                                              5/2          0.038
                                              5/2          0.035
                                              1/2          0.013
                                             19/1          0.015
                                             23/1           0.03
                                             23/1          0.018
                                             26/1          0.002
                                             49/15          0.011
                                              23/1          0.012
                                              23/4          0.014
                                              23/2          0.013
                                              23/3          0.017
                                                            0.01

153/1 8597

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

                                              153/2          0.025
                                              151/1          0.009
                                              151/2          0.009
                                               143           0.02
                                               144           0.003
                                               130/1         0.029
                                               130/4         0.029
                                                120          0.054
                                               24/6          0.011
                                               24/7          0.011
                                               24/8          0.011
                                               24/9            0
                                                27           0.509
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8598

क्र. 6120- री-1- भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2157 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-माण्डवखेडा प.हन - 34 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

उपयोग के

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

3

2

1 8599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

2/1/2 0.02

माण्डवखेडा/ 34

खरगोन         भगवानपुरा
                                               5           0.003
                                            19/1/2         0.052
                                             19/2          0.028
                                             22/1          0.011
                                             22/4          0.011
                                             22/5          0.009
                                             22/6           0.01
                                                           0.009
                                             22/3           0.009
                                              32/1          0.01
                                              31/1          0.012
                                              31/2          0.011
                                              30/2          0.009
                                              29/2          0.009
                                               28           0.009
                                             69/1/1         0.036
                                             69/2/1         0.011
                                              69/3          0.019
                                             71/3/2          0.01
                                              72/3           0.01
                                              73/3          0.009
                                              74/3/5        0.019
                                               81            0.008
                                              83/1           0.016
                                              83/2           0.002
                                              50/2/1         0.008
                                               50/3          0.015
                                              107/1          0.004
                                              109/4          0.029
                                              109/5          0.028
                                              110/2/3        0.022
                                             110/2/1/4       0.026
                                             110/2/1/5       0.012
                                               111/5         0.016
                                               111/6         0.014
                                               111/2         0.015
                                                              0.02
                                              111/2/ख
                                              111/3/2         0.003
                                               114/5          0.036
                                               115/4          0.024
                                               158/2          0.035
                                              158/3/2         0.049
                                              158/4/1         0.008

8600

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

0.008

158/5

0.008

158/6

0.007

158/3/1/1

0.008

158/4/1

0.016

153/4

0.033

153/3

0.013

155/1

0.019

321/1/1

0.004

321/1/2

0.029

322

0.034

337/1

0.019

337/2

0.002

340

0.022

341

0.948

58

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6122-री -1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-" घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कक्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2225 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम-मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- लालपुरा प.हन -21 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर,सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं. उपयोग के

तहसील

जिला

ग्राम/ प.ह.न.

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

3

4

2

5 1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8602

0.018

26/1/1

लालपुरा /21

  खरगोन         भगवानपुरा
                                               4/4           0.018
                                               4/3           0.018
                                               4/2           0.024
                                               4/1           0.021
                                               5/2/2         0.014
                                               37/1          0.004
                                               36/1          0.038
                                               36/2          0.041
                                               36/3/2        0.022
                                               36/3/1        0.003
                                               35/1          0.042
                                               13/3          0.036
                                               18/2           0.021
                                              18/4/2         0.041
                                               18/4/1         0.016
                                                18/2          0.103
                                                23/2          0.026
                                                23/1          0.045
                                                23/3          0.011
                                                36/1          0.02
                                                37/2          0.014
                                                37/3          0.016
                                                38/1          0.05
                                               43/2/1         0.009
                                               43/2/2         0.012
                                               43/2/3         0.014
                                               43/2/4         0.012
                                               42/4/2          0.01
                                                42/5          0.017
                                                42/2          0.015
                                                50/4          0.006
                                                50/5          0.017
                                                 51/2          0.017
                                                51/3           0.017
                                                  52           0.006
                                                  36           0.814
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6124- री- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2139 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम - मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- लोनारा प.हन - 20 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची

उपयोग के

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

8604

0.013

64/4

लोनारा/20

   खरगोन         भगवानपुरा
                                               64/2           0.039
                                               64/3           0.018
                                                65/1          0.023
                                                65/3          0.017
                                               62/1/1         0.033
                                               62/1/2         0.003
                                                61/1          0.026
                                                57/1          0.008
                                                57/2          0.029
                                                57/2          0.013
                                                73/3          0.018
                                                73/2          0.034
                                                73/2          0.024
                                                73/1          0.022
                                               72/3/1         0.019
                                                75/2          0.017
                                                75/3          0.037
                                                75/4          0.032
                                                 19           0.425
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8605

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6126-री- 1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2087 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक -24 . 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- रसगांगली प.हन-32 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर,सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं. उपयोग के

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

4

5

3

2

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8606

0.02

26/1

रसगांगली/ 32

   खरगोन         भगवानपुरा
                                                26/3          0.018
                                                25/3          0.011
                                                28/1          0.011
                                                28/3          0.015
                                                28/2          0.004
                                                28/8          0.004
                                                28/7          0.008
                                               38/1/1         0.006
                                                38/4          0.005
                                                38/5          0.006
                                                38/6          0.005
                                                38/3/2        0.007
                                                38/2          0.024
                                                39/2/2        0.024
                                                39/3           0.01
                                                 115           0.015
                                                114/1          0.017
                                                114/4          0.024
                                                 19            0.234
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8607

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6128- री-1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-" घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2143 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- रतनपुर प.हन -20 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1

0.046

8/2

रतनपुर/20

खरगोन

भगवानपुरा

0.031

9

0.016

13

0.004

12/3

0.034

12/1

0.003

12/2

0.033

15

0.017

16/1

0.184

8

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8608

क्र. 6130- री- 1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2023 वाचक-1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- यशवंतगढ प.हन - 24 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) 8609

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

5

4

3

2

0.05

32/1

यशवन्तगढ /24

1 खरगोन

भगवानपुरा
                               31/3          0.044
                               31/2          0.053
                               30/3          0.032
                               27/2          0.045
                               27/3          0.059
                               25/3          0.015
                               25/4          0.053
                               22/3          0.008
                               22/1           0.022
                               23/5           0.012
                               23/4           0.011
                               23/3           0.019
                               20/8           0.032
                                20/4          0.02
                                20/7          0.007
                                20/2          0.041
                                20/3          0.015
                                20/5          0.044
                                32/1          0.018
                                32/2          0.015
                                32/3          0.012
                                32/4           0.02
                                32/7          0.007
                                32/8          0.007
                                32/10         0.012
                                32/19         0.009
                                32/18         0.011
                                36/1/3        0.025
                                36/1/1        0.063
                                 36/2          0.011
                                 36/9          0.011
                                36/12          0.011
                               36/11/1         0.022
                                 46/1          0.017
                                46/2/1         0.019
                                 46/3          0.014
                                 44/1          0.025
                                 44/2          0.008
                                 44/3          0.008
                                               0.008
                                 43/9          0.008
                                 43/6          0.018

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8610

0.01

43/4

0.021

41/1

0.034

40

0.027

38/8

0.006

38/9

0.007

38/9

0.02

38/6

0.01

38/5

0.008

27/2

0.021

27/2

0.031

27/1

0.023

50/1

0.022

50/2

0.012

34/2

0.018

34/5

0.018

34/3

0.016

34/4

0.066

47/2

1.331

61

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8611

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6132- री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप- " घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक -2099 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- महारेल प.हन - 32 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

उपयोग के

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

अधिकार के लिये अर्जित की जाने

वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

2

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8612

0.044

27/1

महारेल/ 32

  खरगोन         भगवानपुरा                                   0.003
                                              48/2
                                              48/3          0.021
                                              48/4           0.23
                                              47/2          0.006
                                              47/1          0.003
                                              49/1           0.025
                                               49/5          0.012
                                               49/6          0.006
                                               55/1          0.040
                                                56           0.004
                                                75           0.049
                                               76/2          0.022
                                               76/1          0.012
                                               80/5          0.010
                                               92/1          0.005
                                               92/2          0.007
                                              83/1/2         0.013
                                               84/1          0.022
                                               84/2          0.035
                                                80           0.004
                                                89/1          0.011
                                                89/6          0.002
                                               144/2          0.033
                                              144/3/2         0.019
                                               83/1/1         0.024
                                               144/1/1        0.011
                                                 27           0.673
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6134- री- 1- भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2103 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- बासखेडी प.हन - 21 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1

0.003

47/51/4

बासखेडी/ 21

भगवानपुरा

खरगोन

0.016

48/2

0.016

48/1

0.003

49/2

0.03

49/1

0.068

5

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8614

क्र. 6136- री- 1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक -2079 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक-24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- भातुड प.हन - 24 तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन,बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/ प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

3

2

1

0.026

38/1

भातुड/24

खरगोन

भगवानपुरा

0.011

37

0.037

2

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6138-री- 1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 2123 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक -24. 04.2023 .द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- दामखेडा प.हन -21 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

3

2

1

0.051

39/2

दामखेडा/ 21

खरगोन

भगवानपुरा

0.005

48/1

0.056

2

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8616

क्र. 6140-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-" घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2015 वाचक -1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक-24 . 04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- चंदावड प.हन -24 तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक. 12-05-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

जिला

ग्राम/प.ह.न.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1

0.063

1/3

चन्दावड/ 24

    खरगोन        भगवानपुरा
                                                1/2           0.031
                                                 2            0.017
                                                71/1          0.069
                                                75/2          0.042
                                                 77           0.04
                                                 78           0.068
योग-

नोटः - भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6144- री- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2197 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- पेनपुर प.हन -33 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8618

2

11

गोगावॉ

5

4

3

0.003

97/1

पेनपुर/33

   खरगोन                                                     0.017
                                               95/2
                                               95/4          0.004
                                               95/3          0.031
                                               94/3          0.024
                                               94/3          0.009
                                               69/9          0.013
                                               69/7          0.014
                                               69/8/1        0.008
                                               69/8/2        0.007
                                                69/6         0.014
                                                 11          0.144
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6146- री-1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2043 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर . परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम - नागझिरी प.हन - 22 तह जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8620

वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1

0.019

24

नागझिरी/ 22

खरगोन             गोगावॉ                                      0.018
                                                 24
                                                 29           0.013
                                                 29           0.004
                                                 15           0.018
                                                 111           0.016
                                                               0.018
                                                               0.007
                                                105/1
                                                105/2          0.021
                                                  96           0.015
                                                               0.011
                                                 95/3
                                                 81/1          0.006
                                                 81/2          0.008
                                                 82/1          0.006
                                                               0.006
                                                 83/1
                                                               0.003
                                                 83/2
                                                                0.016
                                                  84
                                                  139           0.008
                                                  137           0.018
                                                                0.035
                                                  136/2
                                                  193           0.012
                                                                0.014
                                                  196
                                                   197          0.027
                                                                0.047
                                                  763/2
                                                   762          0.032
                                                   757          0.004
                                                  755/2         0.029
                                                                0.028
                                                  755/3
                                                   655           0.028
                                                   659           0.003
                                                                 0.013
                                                  670/1
                                                                 0.014
                                                   669
                                                  660/1          0.019
                                                                 0.054
                                                  660/5
                                                  660/2/1        0.013
                                                  660/2/2        0.013
                                                  660/2/3        0.012
                                                    543          0.016
                                                    544          0.036
                                                   548/1          0.017
                                                                  0.017
                                                   548/2
                                                   549/1          0.015
                                                   549/2          0.009

8621

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

                                              550           0.009
                                           553/3/1/1        0.013
                                            553/3/1/2       0.024
                                             556/2          0.027
                                              556/4         0.01
                                               558          0.024
                                               561          0.031
                                               562          0.025
                                               578          0.003
                                              579/1         0.005
                                              580/1         0.005
                                              580/2          0.013
                                              580/4          0.008
                                              580/4          0.021
                                              591/1          0.033
                                             591/3/1         0.025
                                              591/4          0.024
                                              591/6          0.009
                                              700/1          0.033
                                               701/2         0.059
                                               717/6         0.028
                                               700/1         0.036
                                              701/1/4        0.012
                                              701/1/1        0.017
                                              701/1/3         0.022
                                               696/2          0.035
                                              696/4/1         0.016
                                               696/3          0.021
                                               695/1          0.02
                                               695/6          0.01
                                              695/2/1         0.016
                                              695/2/2         0.008
                                               599/1          0.008
                                               599/2          0.055
                                                 600          0.031
                                              601/1/1/5       0.017
                                                681/3         0.025
                                                 652          0.006
                                                 653          0.018
                                                654/2         0.005
                                                654/3         0.004
                                                654/4         0.004
                                                654/1          0.008
                                                 86            1.561
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8622

क्र. 6148- री- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 1999 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर . परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन में निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- डोल प.हन 34 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है । JL

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) 8623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

5

4

3

2

1

0.012

60

डोल/ 34

गोगावॉ

खरगोन

0.023

68/2

0.024

68/3

0.025

62

0.003

63

0.017

64

0.052

65

0.008

66

0.025

71/4

0.002

43/3/1

0.006

43/2/3

0.021

43/2/2

0.008

43/2/1

0.006

44/2

0.031

44/1

0.023

38/1

0.003

38/2

0.019

37

0.017

35/1/2

0.017

29/4

0.014

29/3

0.007

29/2

0.012

29/1

0.026

27/1

0.002

28

0.004

14/1

0.025

21/3

0.017

21/2

0.049

12/6/2

0.498

29

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

8624

क्र. 6150- री- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2035 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक. 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- जामन्या प.हन 37 तह गोगावाँ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.04.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा,पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1

0.016

253/1

जामन्या/37

गोगावॉ

खरगोन

0.02

253/2

0.019

253/3

0.06

254

0.023

250

0.138

5

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8625

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6152- री-1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2161 वाचक -1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम - मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- छटलगॉव खुर्द प.हन 62तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.04.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

::अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

2

1

0.048

छटलगॉव खुर्द/

गोगावॉ

86/3

खरगोन

62

0.003

85/3/1

0.021

85/3/2

0.038

85/3/6

0.026

91/2/1

0.039

91/2/2

0.011

92/3

0.008

93/1

0.194

8

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8626

क्र. 6154-री- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2201 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम - घट्टी प.हन -36 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

ہے

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1 8627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1]

0.009

15/1

घट्टी/ 36

गोगावॉ

0.017 खरगोन

15/2

0.021

16/103/1

0.022

16/103/2

0.018

16/1

0.017

20/1

0.018

19/1

0.028

19/5

0.002

22/4

0.002

22/3

0.023

0.03

23

0.023

78/3/1

0.036

62/3

0.011

62/2

0.066

62/1

0.011

33/1/1

0.003

18/3/1

0.049

33/1/2

0.048

33/2

0.454

20

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8628

क्र. 6156-री- 1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2003 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड़ बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- कुकडोल प.हन – 27 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

उपयोग के

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

2

1 8629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

329/1 0.015

कुकडोल/ 27

गोगावों

खरगोन

324/2

324/1/2/2

324/1/2/1

322/2

322/3

319

318/382

318/2

316

315/1

317

309/1

309/2

310/1

308/9

329/1

329/2

329/3/1

330/1

330/2

333/2

333/4/1/2

340/1/2

346/1/1

342/1

216/4

212/1

214

209/2/3

208/2

208/1

195/1

195/2

195/3

195/4

194

191

189/2

182/2

188/1

188/2

187/1

187/3

187/2 0.044

0.021

0.022

0.007

0.016

0.004

0.042

0.01

0.02

0.008

0.008

0.014

0.022

0.002

0.016

0.017

0.027

0.008

0.01

0.012

0.042

0.046

0.007

0.036

0.078

0.032

0.022

0.003

0.045

0.012

0.031

0.007

0.027

0.015

0.011

0.04

0.006

0.01

0.023

0.015

0.018

0.013

0.007

0.017 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8630

                                               186/5         0.008
                                               186/4         0.008
                                               186/3         0.008
                                               186/2         0.007
                                               186/1         0.008
                                               185/1          0.019
                                               185/2          0.012
                                              346/1/1         0.002
                                               340/1/2        0.012
                                              340/1/1         0.03
                                               339/1          0.015
                                                338           0.015
                                              236/1/2         0.023
                                               235/1          0.001
                                              236/1/1         0.02
                                                232           0.016
                                                 60           0.009
                                                              0.028
                                                23/3          0.002
                                                23/2          0.007
                                                23/1          0.005
                                              24/2/1/1        0.006
                                                24/1           0.01
                                                25/3          0.008
                                                27/1          0.033
                                                379/8         0.022
                                                379/9         0.036
                                                377/4          0.009
                                                377/3          0.009
                                                377/1          0.007
                                                377/2          0.02
                                                375/6          0.023
                                               375/2/2         0.039
                                                  78           1.385
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6158- री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2147 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- डाबरिया प.हन -29 तह खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांकको प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

खसरा नं .

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8632

5

4

3

2

0.019

91/2

डाबरिया / 29

1
खरगोन          खरगोन नगर                                          0.011
                                                    91/1
                                                                  0.002
                                                    91/3           0.016
                                                     90            0.006
                                                     79            0.032
                                                    81/5           0.007
                                                    81/4           0.010
                                                                   0.014
                                                    81/3
                                                                   0.018
                                                   81/2/3
                                                    81/1           0.016
                                                    74/4           0.007
                                                                   0.014
                                                    74/3
                                                     74/2          0.006
                                                     74/1           0.009
                                                     83/2           0.016
                                                     83/1           0.019
                                                      16            0.222
 योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8633

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6160- री - 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 2067 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक. 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- खतवास प.हन - 49 तह.खरगोन नगर जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

जिला

ग्राम/प.ह.न.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. ) 8634

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1

3

4

5 1

2

0.019 खरगोन नगर

14/2

खरगोन

खतवास/49

                                                     15/4           0.003
                                                    19/2/2          0.010
                                                    19/1/3          0.002
                                                   19/1/2/2         0.031
                                                   19/1/2/1         0.021
                                                   24/2/2/1         0.031
                                                    24/1/1          0.025
                                                    24/1/3          0.012
                                                     24/3           0.016
                                                   54/1/1/2         0.022
                                                      49            0.011
                                                      50            0.004
                                                      45            0.019
                                                     43/1           0.022
                                                     43/2           0.021
                                                     39/2           0.019
                                                    63/2/1          0.083
                                                     76/1           0.027
                                                     76/3           0.023
                                                     76/4           0.007
                                                     76/6           0.029
                                                     75/1           0.003
                                                    75/2/1          0,044
                                                    75/2/2          0.027
                                                    84/2/1          0.007
                                                    84/2/2          0.006
योग-                                                  27            0.544

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8635

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 6162- री- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-" घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2063 वाचक -1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- उदयपुर प.हन -26 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

3

2

1

0.047

20/2

गोगावों

उदयपुर/ 26

खरगोन

0.018

20/3

0.016

20/1

0.028

34/4

0.011

31/4

0.017

29/3

0.035

29/2

0.008

29/1

0.180

8

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8636

खरगौन, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 क्र. 5938- री- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2039 वाचक -1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- मेहरघट्टी प.हन -52 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

2

1 8637 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023 भाग 1 ]

5/4 गोगावॉ

0.128

मेहरघट्टी/52

खरगोन
                                              9            0.066
                                             19/3          0.005
                                             19/4          0.034
                                             19/5          0.031
                                              22           0.021
                                             82/7          0.015
                                            107/2/1        0.023
                                            107/2/2         0.026
                                            93/1/3          0.031
                                            93/2/5          0.028
                                              101           0.021
                                            93/2/11         0.041
                                              95/9          0.008
                                            96/257/1        0.02
                                            96/257/2        0.026
                                            96/257/3        0.008
                                              5/4           0.014
                                              5/3           0.019
                                              5/2           0.019
                                              5/1           0.017
                                              4/2           0.009
                                               4/1          0.009
                                               3/2          0.009
                                               3/1          0.008
                                               2/5          0.022
                                               2/3          0.017
                                             12/1/1          0.052
                                             12/1/3          0.035
                                             12/1/2          0.067
                                               2/3           0.009
                                              12/1/1         0.022
                                               10/1          0.014
                                              10/2/1         0.011
                                              10/2/2         0.009
                                              10/4/1         0.021
                                               10/3          0.013
                                              10/5/1         0.012
                                              10/5/2         0.013
                                               10/8          0.023
                                               14/2          0.016
                                              14/1/1         0.028
                                              207/2/ख         0.02
                                              207/2/1        0.025
                                              207/2/2        0.026
                                                          7

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8638

                                            207/5/2         0.026
                                              24/4          0.041
                                              47/1          0.008
                                             46/1/1         0.002
                                              47/2          0.033
                                             46/1/2         0.017
                                              46/2          0.004
                                              48/2          0.013
                                              48/4          0.009
                                               45           0.019
                                                43           0.023
                                               42/2          0.033
                                              155/2          0.009
                                              155/3          0.011
                                               160           0.007
                                               161           0.05
                                               164           0.019
                                                168          0.017
                                               189/2          0.05
                                                190          0.014
                                                             0.023
                                               189/3
                                                201          0.038
                                               200/1         0.004
                                               203/1         0.008
                                               245/10         0.05
                                              194/1/2         0.033
                                               194/5          0.006
                                               194/2          0.003
                                               189/3          0.021
                                                190           0.02
                                                 75           1.702
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 5940-री- 1- भू-अर्जन-2023

प्ररूप-" घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2205 वाचक-1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- मेहरजा प.हन 48 तह गोगावाँ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकारी सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

2

1 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

8640

0.003

97/2/1

मेहरजा/ 48

   खरगोन         गोगावॉ
                                              97/2/2         0.022
                                              100/2/1        0.004
                                               357/1         0.003
                                              355/4/2        0.025
                                               355/2         0.025
                                               355/1         0.012
                                                354          0.027
                                                353           0.03
                                                352          0.012
                                               368/1          0.03
                                               370/3         0.013
                                                378          0.019
                                                379          0.009
                                                376          0.008
                                                269          0.003
                                                270           0.018
                                               263/1          0.006
                                                261           0.023
                                               253/2          0.031
                                               253/3          0.008
                                               276/4          0.014
                                               180/6          0.027
                                               180/3          0.028
                                               181/2          0.011
                                                              0.005
                                              181/1/2         0.008
                                              184/1/2         0.022
                                               185/3          0.042
                                                185/3         0.015
                                               196/4          0.004
                                                196/3         0.028
                                                355/1         0.009
                                                356/1         0.016
                                                356/3         0.018
                                                367/1         0.039
                                                447/2         0.029
                                                446/3         0.004
                                               446/2/2        0.007
                                               446/1/2        0.014
                                                 40           0.671
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 5942-री-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2181 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- मोघन प.हन 37 - तह जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8642

0.033

114/1/2

मोघन/37

गोगावॉ

खरगोन

0.006

113/2          0.029
116/1          0.029
117/3          0.044
117/2          0.005
 118           0.008
 123/1         0.006
119/4          0.01
 93/4          0.047
 93/5          0.003
 92/1          0.016
  105          0.026
  104          0.033
  107          0.017
 112/1         0.068
 112/2          0.016
                0.009
 119/1          0.017
 119/2          0.012
 119/3          0.03
  93/3          0.008
  93/2          0.067
  93/4          0.028
  90/1          0.025
  90/2          0.024
   58           0.028
   87           0.055
  83/3          0.032
  83/4          0.028
 83/2/2         0.008
  83/2/1         0.027
   81/3          0.022
   60/2          0.006
   59/1          0.017
   59/2          0.006
   120           0.029
   80/2          0.053
   80/1          0.023
   78/1          0.073
   78/2           0.03
   77/2           0.06
   71/4          0.047
   71/2          0.038
 183/12/ख        0.043

8643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

0.028

183/14/ख

0.012

183/13/1

0.022

183/15/ख

0.002

183/20

0.031

183/19

0.046

183/23/2/ख

0.042

80/2

0.041

82/2

1.465

53

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8644

क्र. 5944-री- 1- भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2019 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपरखेडा प.हन-63 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकारी सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1 8645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

0.016

10/2

पिपरखेडा/ 63

गोगावॉ

खरगोन

0.019

11/4

0.010

11/2

0.010

11/3

0.018

12/3/2

0.028

12/2

0.009

12/3/1

0.004

12/5/2

0.019

13

0.020

14

0.033

15

0.023

33/1

0.010

33/2

0.011

0.029

34

0.048

27/1

0.087

44/2

0.009

65/2

0.021

65/4

0.022

65/7

0.018

65/8

0.015

65/9

0.031

65/11

0.510

23

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8646

क्र. 5946- री- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2027 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- राजपुरा प.हन - 25 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

जिला

ग्राम/प.ह.न.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

2

1 8647

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

69/1

गोगावों

0.027

राजपुरा /25

खरगोन
                                              71           0.030
                                              77           0.031
                                             79/1          0.011
                                             79/2          0.011
                                             79/3          0.012
                                             79/4          0.013
                                             79/5          0.013
                                             83/1          0.021
                                             83/2          0.001
                                           83/3/1/1        0.003
                                             81/3           0.002
                                             81/4           0.008
                                             81/5           0.008
                                              82            0.018
                                              85/2          0.010
                                              85/3          0.013
                                              85/4          0.008
                                              88/2          0.030
                                               98           0.011
                                              99/1          0.007
                                              99/2          0.009
                                              101/1         0.007
                                              104/1         0.020
                                              104/2         0.016
                                             110/1/3        0.014
                                             110/1/2        0.024
                                                            0.005
                                              115/2         0.001
                                               136           0.015
                                               135           0.004
                                              133/5          0.003
                                              133/4          0.004
                                              133/3          0.003
                                              133/2          0.002
                                              138/2          0.010
                                              267/3          0.014
                                               266           0.017
                                              271/2          0.018
                                              271/3          0.016
                                               258           0.029
                                                331          0.021
                                                333          0.003
                                                335          0.003
                                                338          0.007

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8648

                                               354           0.014
                                               355           0.044
                                              357/4          0.022
                                               356           0.041
                                               85/2          0.018
                                               85/1          0.023
                                              83/3/2         0.004
                                                             0.014
                                               65/2
                                                52           0.009
                                               65/2          0.003
                                               51/2/1        0.018
                                                54           0.008
                                                7/1          0.023
                                                 8            0.002
                                               9/4/3          0.029
                                                9/2           0.017
                                                10/2          0.006
                                                9/1           0.020
                                                 63           0.868
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

8649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. 5948- री- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2185 वाचक-1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- फतेहपुर प.हन- 62 तह गोगावों जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

T

5

4

3

2

0.02 1

2/2

फतेहपुर/62

गोगावों

0.072 खरगोन

49

0.04

53/1

0.05

53/2

0.182

4

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8650

क्र. 5950- री-1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप-" घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2011 वाचक -1 / री / 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- करियापुरा प.हन – 22 तह गोगावाँ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1

5

3

गोगावॉ

करियापुरा / 22

खरगोन 8651

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

                                                  46/1/2          0.004
                                                  46/1/1          0.006
                                                   46/2           0.024
                                                   49/1           0.007
                                                  49/2/1          0.047
                                                   59/2           0.012
                                                   59/1           0.009
                                                    51            0.032
                                                  52/2/1           0.005
                                                  52/2/2          0.009
                                                   52/2/3          0.009
                                                   54/1            0.008
                                                   54/4            0.004
                                                   18/6            0.026
                                                   18/4            0.017
                                                   18/3            0.002
                                                    20/1           0.025
                                                     19            0.019
                                                     15            0.004
                                                   15/118          0.039
                                                    59/1            0.03
                                                    59/2           0.023
                                                   60/1/1          0.012
                                                   60/1/2           0.024
                                                   61/2/2           0.004
                                                    61/2            0.013
                                                   61/2/3           0.007
                                                    61/3            0.006
                                                   61/3/1           0.010
                                                    61/6            0.010
                                                     62/2           0.018
                                                     62/1           0.013
                                                      32            0.478
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8652

क्र. 5952- री- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-"घ "

[नियम 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2165 वाचक -1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक -01 से ग्राम बलखड बु. तह.भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस कमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- सोलना प.हन 39 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

4

5

3

2

1 8653

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

0.017

5/2

गोगावॉ

खरगोन

सोलना/39

                                                12/1          0.033
                                                13/1          0.013
                                               13/2/1         0.043
                                                13/2          0.004
                                                13/1          0.040
                                                10/2          0.028
                                                10/1          0.006
                                                13/3          0.012
                                                 15           0.014
                                                 16           0.025
                                                 20           0.015
                                                30/1          0.014
                                                34/1          0.018
                                                32/5          0.018
                                                32/3          0.017
                                                 81           0.010
योग-                                             17           0.326

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8654

क्र. 5954- री- 1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप- "घ "

[नियम 6 देखिए]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 2177 वाचक-1 / री/ 2023 खरगोन दिनांक 24.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 100.375 कि.मी. पर ग्राम- मोहम्मदपुर तह ० गोगावॉ जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक-01 से ग्राम बलखड बु. तह. भगवानपुरा जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाउस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम- रूपखेडा प.हन -52 तह गोगावॉ जिला खरगोन मे भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

उपयोग के

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.) 8655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

5

4

3

2

0.014

22/6

रूपखेडा/ 52

     1
  खरगोन          गोगावॉ
                                               22/5          0.024
                                               21/3          0.037
                                               21/4          0.022
                                               14/1          0.062
                                               14/2          0.065
                                                7/5          0.053
                                                7/6          0.034
                                                23           0.045
                                                             0.059
                                               21/3          0.046
                                               21/4          0.052
                                               13/4          0.056
                                               13/5          0.044
                                               13/6          0.009
                                               12/1          0.024
                                                9/2           0.043
                                                9/3           0.017
                                                9/3           0.035
                                                9/3           0.013
                                                 9/2          0.034
                                                9/1           0.005
                                                 22           0.793
योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

भास्कर गाचले, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8656

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 93-भू-अर्जन-2023

बालाघाट, दिनांक 11 अक्टूबर 2023

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद -1 में वर्णित भूमि के अनुसूची पद -2 में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, एवं उपर्युक्त मामले में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -26 अंर्तगत अधिनिर्णय पारित किये जाने में विलंब हुआ है, किंतु उल्लेखित भूमियों का अर्जन किया जाना न्यायोचित होग । अतः धारा-25 के अंर्तगत यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमियों के अर्जन संबंधी रविःयाओं हेतु 12 मास की अवधि बढाई जावें ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ख.

T.

नगर/ग्राम

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

क्र.

बालाघाट

लालबर्रा

ग्राम कन्नकी

प.ह.नं. 44 रा.नि.मं. कनकी

4.410 हे . एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तिया

खातेदार का नाम / पिता, पति का

ग्राम का नाम

नाम

3

2

1

बविंदरसिंह पिता जगतसिंह 1 कनकी

कनकी बविंदरसिंह पिता जगतसिंह 2

3 कनकी

अर्जित रकबा हे . में

प्रस्तावित खसरा कमांक

5

4

1.011

713/4

1.011

713/5

0.607

713 / 2क

गुणेश्वर पिता दानीलाल , संतोष कुमार

पिता गोपीचंद जैन

4 कनकी

0.607

713 / 3 क

गुणेश्वर पिता दानीलाल, संतोष कुमार

पिता गोपीचंद जैन

कनकी

0.405

713/2ख

ऋषभकुमार जैन पिता पदमचंद जैन

कनकी

0.405

713/ 3ख

ऋषभकुमार जैन पिता पदमचंद जैन

कनकी

7

10.202

715/1

ऋषभकुमार जैन पिता पदमेचंद जैन

ع कनकी

0.162

715/3

ऋषभकुमार जैन पिता पदमचंद जैन

कनकी

पुरनाबाई बेवा सुखराम

कुल योगः-

0.006

397/1/5

4.416 हे .

8657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

2. अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं भ.प्र. शासन राजस्व विभाग 'गोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर भी देख सकता हैं ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शें (प्लॉन) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी, जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देख सकता हैं ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्रमांक एफ 1-1 /2022/41-2:: राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार " मध्यप्रदेश आईटी , आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 (Madhya Pradesh IT, ITeS & ESDM Investment Promotion Policy , 2023 ) " जारी करता है ।

2/ मध्यप्रदेश आईटी , आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति 2023 के अंतर्गत इकाईयों को देय अनुदान राशि योजना क्रमांक 7608 " सूचना प्रौ‌द्योगिकी निवेश प्रोत्साहन " से विकलनीय होगा।

3/ यह आदेश मत्रि-परिषद के आयटम क्रमांक 30 दिनांक 26 सितम्बर , 2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जारी किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आदित्य सिंह, उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8658

परिशिष्ट अ

वध्यप्रदेश शासन•

सत्यमेव जयते

Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh IT , ITeS & ESDM Investment Promotion Policy 2023

Department of Science and Technology , Government of Madhya Pradesh 8659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

Contents

1. VISION

2. OBJECTIVES

3. TARGET

4. STRATEGY

5. SCOPE OF THIS POLICY

6. POLICY VALIDITY .

7. ELIGIBILITY.

8. POLICY FACILITATION.

8.1 SingleWindow Clearance system: ..

8.2 MP Facilitation of Establishment and Operation of Industries:.

8.3 Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP ) :

8.4 Investment Advisory committee:

9. ASSISTANCES/ INCENTIVES ( IT/ ITES ) .

9.1 Assistance for IT/ ITES units .

9.1.1 CapitalAssistance Model

CAPEXAssistance:

9.1.1.2 Interest Assistance: ...

9.1.2 Rental Assistance Model.

9.1.2.1 RentalAssistance:

: ....

9.1.2.2 Employment GenerationAssistance

9.1.3 Additional Assistances ..

9.1.3.1 Marketing Assistance:.

9.1.3.2 Quality Certification Assistance:

9.1.3.3 Assistanceforfiling Patents:

9.1.3.4 Reimbursement ofStamp Duty & Registration Charges: ........

9.1.4 Non- Fiscal Assistances .

9.2 CAPEX Assistance for IT/ITES Developers

10. ASSISTANCES/ INCENTIVES ( ESDM)

10.1 Assistance for ESDM Units

10.1.1 CAPEX Assistance

10.1.2 Interest Assistance

10.1.3 Marketing Assistance

10.1.4 Assistance for Testing & Calibration & Certification .

10.1.5 Assistance for filing of Patents

10.1.6 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges .

10.1.7 PowerTariff Rebate

10.1.8 Non-fiscal assistance

10.2 CAPEX Assistance for ESDM Developers [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8660

11. ASSISTANCE TO DATA CENTRE UNITS AND EDGE DATA CENTRES .

11.1 CAPEX Assistance

11.2 Power Tariff Reimbursement.

11.3 Electricity Duty Reimbursement

11.4 Transmission and Wheeling Charges Reimbursement

11.5 Dual Power Grid availability

11.6 Renewable Energy under Open Access System

11.7 Assistance for filing of Patents

11.8 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges .

11.9 Quality Certification Assistance

11.10 Non- Fiscal Measures to Data Centres .

12. LAND RELATED BENEFITS

12.1 Land Allotment ..

12.2 Applicability of Land related benefits.

12.3 Rebate in Cost of Land

12.4 Lease rent ...

12.5 Term of lease .

12.6 Procedure for allotment of land .

12.7 Floor Area Ratio ( FAR)

12.8 Sub - lease

12.9 Change in Purpose .

12.10 Mortgage

12.11 General Condition for Land of Other Development Authorities .

13. IT INVESTMENT AREA..

14. MEGA PROJECTS .

15. EXPANSION & DIVERSIFICATION

16. APPEAL

17. GENERAL CONDITIONS

18. ABBREVIATIONS :

8661

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

Madhya Pradesh aims to attract investments in Information Technology ( IT) , Information Technology Enabled Services ( ITeS ) . Data Centre and Electronics System Design & Manufacturing (ESDM ) and the emerging niche sectors within thisdomain, promote innovation and entrepreneurship and create employment opportunities in this sector.

1 . VISION

To make the state a leading hub for IT/ITES /ESDM industry by attracting investments in the sector and generating employment opportunities through a conducive ecosystem and robust infrastructure for IT/ITES, ESDM and allied sectors .

2. OBJECTIVES

i. To increase the flow of investments in Madhya Pradesh in IT, ITeS & ESDM sectors .

ii. To create direct and indirect employment opportunities for the youth in IT /ITES / ESDM sectors .

To encourage investments by creating ready to use IT/ ITES workspaces, plug & play infrastructure and promote the use of co- working spaces .

iv. To encourage the development of the IT/ ITeS sector in semi - urban towns and rural areas to increase employment opportunities in such areas .

V. To ensure availability of land parcels at reasonable rates for the use of IT , ITeS & ESDM units.

vi . To enable the creation of skilled IT/ITES and ESDM manpower.

vii . Promotion of R&D and innovation activities .

viii. To promote Micro, Small Medium Enterprises (MSME) and Start- ups as the growth engines of the economy.

3 . TARGET

The policy targets to achieve the following in next 5 years :

i. To create 2 lakh new jobs in IT /ITES/ESDM sector in MP.

ii. To attract 10,000 crores investment in IT /ITES /ESDM sector .

Creation of 10 million Sq.Ft. State of the art IT Parks , Buildings , Plug & Play Spaces/ Sheds across the State for IT /ITES/ESDM sectors .

4. STRATEGY

i. Promote the development of IT / ITCS / ESDM parks and other supporting infrastructure for attracting more and more investments . Support to private developers for creating co- working spaces , Plug & Play Parks for establishing state-of-the-art infrastructure for IT industry.

ii. Facilitate the entities by streamlining the procedures . end - to - end investment facilitation , investor handholding and enhancing the overall experience of dolnybusiness it thestand ) TA ) Officer on Special D

iii . Facilitate industries by upskilling and providing industry ready @orkforces of [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8662

iv. Promote transparent mechanism through online system for claiming assistances and benefits.

5. SCOPE OF THIS POLICY

Information Technology ( IT) , Electronic System Design and Manufacturing (ESDM ) , Data Centres, Information Technology Enabled Services ( ITeS ) , Business Process Outsourcing ( BPO) , Business Process Management (BPM ) , IT/ITES and ESDM infrastructure developers etc. and investments in allied activities coming in territory of Madhya Pradesh will qualify for the benefits underthis Policy .

'IT/ITES' IT includes development, production and services pertaining to software and applications . ITeS are construed as any service , which results from the use of any IT software over a system of IT products for realising the value addition service rendering through the application of IT and may include the following:

a) Call centres

b) Medical transcriptions

c) Back - office operation/Business Process Outsourcing (BPO)

d) Knowledge Process Outsourcing (KPO)

e) Business Process Management (BPM)

f) Web aggregators

g) Bioinformatics

h) IT - enabled banking

i ) Depository , security registration and dematerialisation services

j ) GIS- enabled services

k) IT support centres

1 ) Website services

m) AVGC ( Animation, Visual Effects , Gaming and Comic)

n) Emerging Technologies , such as Cyber Security. Big Data, Artificial Intelligence , Block chain, Machine Learning

Or other related fields as decided by nodal agency from time to time. This does not include companies engaged in manufacturing of hardware related to IT. IOT, telecom and fields as mentioned above .

'ESDM' Industry constitutes of units engaged in following businesses-

1. Manufacturing of electronic products such as telecom systems / mobiles/ IT systems and hardware/ consumer electronics/ medical electronics / avionics/ industrial electronics/ defence and strategic electronics/ automotive electronics/ information and broadcasting equipment (s).

2. Manufacturing of PCB's/ semiconductors chip components/ ICs/ components /parts etc. 3. Electronic Manufacturing Services ( EMS)

4. Scrapping of E - waste or related

5. IOT / IT Hardware design , prototyping and manufacturing .

6. Any other electronics vertical / products covered by the National Policy on (NPE) or any other policies, issued by the Government of India from time to the ios )

INNATDacial Duty -desh 8663

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

'Data Centre ' means a facility that centralises computing and network equipment to collect , store. process and disseminate a large amount of data and applications .

6. POLICY VALIDITY

This Policy shall remain in force with effect from notification of the policy for a period of 5 years or till a new policy comes into force whichever is earlier .

7. ELIGIBILITY

IT, ITeS, ESDM , Data Centre Units and Infrastructure Developers will register themselves with the nodal agency for claiming benefits/ assistances under this policy. Nodal agency will issue registration certificate to the eligible units.

8. POLICY FACILITATION

8.1 Single Window Clearance system:

For this policy, Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Ltd. (MPSEDC) will act as a nodal agency for undertaking the formalities related to Project Clearance & Facilitation . MPSEDC would work in close coordination with Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Ltd. (MPIDC) for this purpose to make use of Single Window mechanism for all financial assistance , required/necessary permissions , approvals , applications and any other related processes.

8.2 MP Facilitation of Establishment and Operation of Industries:

UnderMadhya Pradesh Udyogon Ki Sthapana Evam Parichalan ka Saralikaran Adhiniyam 2023 Industrial units coming in the state will be exempted from obtaining specified approvals and inspections for establishing and operationalising units in M.P.

8.3 Cabinet Committee on Investment Promotion (CCIP ) :

Anenhanced tailor- made incentive scheme may be taken up with the approval of Cabinet Committee for Investment Promotion ( CCIP) on case-to-case basis , ifrequired.

a) CCIP constitutes , Chief Minister as its Chairman and Ministers of Finance, Commercial Taxes , Department of Science & Technology and Department of Industrial Policy and Investment Promotion and others as members . The CCIP is fully empowered to sanction a customized package of assistance beyond what has been explicitly provided in this policy. Such packages shall be available only to Mega Projects and Data Centres as defined under this policy.

b) M.P. Industrial Development Corporation Ltd. will act as the Secretariat for CCIP cases .

c) The CCIP cases will be dealt as per the rules and procedures described in the order dated 31.01.2013 and any other order issued in this regard from time to time by General Administration Department , Government of Madhya Pradesh.

8.4 Investment Advisory committee:

An investment advisory committee constituting senior officials of Government of Madhya Pradesh . Industry Experts , and Industrialistsetc. will be formed under the Department of [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8664

Science & Technology , Government of Madhya Pradesh, to advise and guide the Department on industry trends , requirements and policy advocacy matters . Principal Secretary/ Secretary, Department of Science & Technology. Government of Madhya Pradesh will be the Chairman of this Committee and Head of the nodal agency will be the Member Secretary of this committee . Members of this committee can be increased or decreased with the approval of the Chairman of the committee.

9. ASSISTANCES/ INCENTIVES (IT/ITES )

9.1 Assistance for IT /ITES units

9.1.1 Capital Assistance Model

The units which undertake the construction of building (s) on private land or land leased from the government/government agencies/development authorities and start their operations in IT/ ITES sector will only be eligible to take benefits under Capital AssistanceModel .

9.1.1.1 CAPEX Assistance:

i. The eligible units will be entitled to CAPEX Assistance of 25% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) . Additional assistance of 2% for unit/s set up by women entrepreneur(s).

ii. CAPEX assistance will be disbursed in equal yearly instalments based on GFCI as follows:

-in 4 years

a. For GFCI up to 10 crores

b. For GFCI > 10 crores up to 50 crores- in 5 years

-in 7 years

c . For GFCI > 50 crores

The maximum CAPEX assistance amount that can be reimbursed to an eligible unit will be ₹ 30 Crores .

iv. Expenditure incurred towards the construction/development of the new building shall be capped at:

a. 2,000/ Sq.Ft . or actual whichever is lower of the built -up area, for creation of bare shell infrastructure .

b. 3,000/ Sq.Ft . or actual whichever is lower of the built- up area, for furnished/plug & play spaces .

v. The assistance instalments shall be disbursed , subject to continuation of services in eligible sectors .

vi. CAPEX assistance on the building construction/development undertaken on land will be subject to a maximum of 80% of the total built-up area constructed/developed for core activities ( commercial and non - IT activities excluded).

vii. CAPEX Assistance will be available only if unit constructs minimum 10.000 Sq.Ft. of total built - up area . except where lantis Hol9 land is loved by Nodal Agency. TH BALOO 8665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

viii. Gross Fixed Capital Investment ( GFCI ) here means , an investment made by the unit in Plant & Machinery ( viz . computer hardware , software , imported/ indigenous/other machinery) , electrical installations , office equipment , expenditure on transportation of machinery, furniture & fittings . building construction , all civil works , expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units , site development, landscaping. vehicles) .

9.1.1.2 Interest Assistance:

i. Interest assistance of 6% on the interest recovered or the actual rate (whichever is lower) charged by the lender on term loan for eligible components of GFCI .

ii. The maximum amount that can be reimbursed to an eligible unit would be ₹ 5 Crores in 5 years (without any ceiling on annual assistance ) . The assistance under this section can be given for five (5 ) years from the date of payment of first instalment of loan. However , disbursement will start only after the start ofcommercial operations.

Term loan means loan sanctioned by financial institutions/banks , acquired by the unit for creation of fixed assets , excluding working capital term loan and CC/OD limits .

9.1.2 Rental Assistance Model

i. IT/ ITES units which have taken bare shell spaces or plug & play spaces on rental basis will be eligible for rental assistance and Employment Generation Assistance under this model .

ii. IT/ ITES units which have taken bare shell or plug & play spaces leased by nodal agency on concessional monthly rentals will not be eligible to take rental assistance under this model .

IT/ITES units which have purchased any pre - constructed building or own any building will be eligible for Employment Generation Assistance under this model .

9.1.2.1 Rental Assistance:

i. The eligible units can claim assistance on rental space as follows :

Total Ceiling

Rental Assistance

Total Ceiling

Rental Assistance Co-working ...

District Category

(pèr seat per month)

(per seat per month (maximum up to)

₹3CR

₹1000

10 Crores

₹3000

A

2500

25 Crores

1500

B

a) Category A districts: Bhopal , Indore , Jabalpur , Gwalior AN ORBALOD SantorionSpecialDut mentofMadhyaP Science & [भाग 1 8666

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

b) Category B districts : Sagar . Chhindwara, Satna , Raisen . Vidisha. Dhar. Dewas .

c) CCIP can add , delete and modify districts in Category B.

ii. This assistance will be provided for 3 years from the month of start of commercial operations .

Minimum carpet area rented on monthly basis should be 3000 Sq.Ft. for claiming this assistance .

iv. Rental Agreement of the space to be duly stamped and registered for claiming the rental assistance .

V. In addition to above following are the conditions:

For Rental Assistance :

a) Rental assistance will be on the basis of employees working in single shift . In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base .

b) The assistance will be calculated on the basis of each employee occupying a minimum of 45 square feet of carpet area in case of BPO unit (s ) and 60 square feet of carpet area in case of IT /ITeS unit (s ) ( other than BPO).

c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home ) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month .

For Co -Working Rental Assistance : The co- working space with a minimum capacity of 50 seats would be required to be registered with the nodal agency.

a) The unit will be eligible to apply for rental assistance provided it has taken minimum 20 seats in the co - working space and it should be occupied for a minimum period of 3 months .

b) Actual rental per seat per month to the maximum ceiling given in the above table . In case of multiple shifts average of employees working in multiple shifts will be the base .

c) Rental assistance will be calculated on the basis of number of employees (excluding work from home ) whose employer's contribution towards EPF has been deposited by the company for the respective month .

9.1.2.2 Employment Generation Assistance :

i. Employees appointed in the period of first three (3 ) years from the date of start of commercial operations , whose employers ' contribution towards EPF is deposited, will be eligible to receive assistance as follows :

Assistance

Number of employees

(per employee per month) ,

₹4000

(JAGANNATH BALODIA ) Officer on special Duty Up to 1000 8667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

4500 for 1000 employees

1000-1500

5000 for > 1500 employees

1500-2000

₹5000

Up to 200 employees in Rural BPOS

*Rural areas are those areas which are outside the limits / planning area of anymunicipal corporation or any municipality

ii. The assistance period will be for maximum 3 years and up to a maximum supportof 15 crores with no annual ceiling.

Assistance will be claimed on employment of a minimum annual average of 20 employees and up to a maximum of 2,000 employees .

iv. The provision of assistance will be applicable upon each employee occupying a minimum of45 square feet of carpet area in the case of BPO unit( s ) and 60 square feet of carpet area in the case of IT /ITeS unit(s) other than BΡΟ.

V. Employee count is to be calculated for the employees (excluding work from home) whose EPF has been deposited by the company for a minimum of six months in any financial year and on a pro - rata basis. Employee count will be calculated only on single shift basis.

vi. Minimum carpet area on rent or of the preconstructed space /Owned space should be 3000 Sq.Ft. for claiming this assistance .

vii. Rental Agreement of the space to be duly stamped and registered for claiming the rental assistance .

9.1.3 Additional Assistances

9.1.3.1 Marketing Assistance:

i. All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred for participating in designated National / International Exhibitions /Events etc. subject to a maximum limit of 2 Lakh for international and 1 Lakh for national events .

ii. This incentive shall be available to units once in a financial year for 3 years from the date of start of commercial operations .

9.1.3.2 Quality Certification Assistance:

The eligible unit shall be entitled to receive 50 % of the cost of Quality certification , with a maximum ceiling of 6 lakhs . This assistance can be availed only once , for a single type/kind of certification.

9.1.3.3 Assistance for filing Patents :

To promote Research and Development activities in the state , assistance for acquiring patents , subject to a limit of 5 lakhs per patent for domestic patents and 10 lakhs for international patents , or actual cost incurred whicheveria 18

be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit or inframeplaynesciary Coupeemaal [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

8668

9.1.3.4 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges :

100% reimbursement of stamp duty and registration charges to an eligible unit on the lease executed for a plot in industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt. of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations .

9.1.4 Non-Fiscal Assistances

The following exemptions under the relevant Acts will be applicable to the eligible units:

i. Exemptions under Shops and Establishments Act:

a. Establishments of IT sector are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act , 1958 .

b . Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women workers ' security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act , 1958.

ii. Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop floor during night shift subject to the conditions as specified under the Factories Act 1948 and as per the notification issued .

The IT units are considered independent employers in the schedule of Minimum Wages Act 1948 so that the workers are classified separately and their wages can be fixed as per their efficiency and skill level .

iv. Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labour laws as per the notification issued by the Labour department dated 24/06/2016.

V. Exemption for IT /ITES Industry from inspections under the below specified Acts and rules framed there under , barring inspections arising out of specific complaints . Under this provision , units shall be eligible for inspection only once every 5 years under the following acts:

a. Minimum Wages Act , 1948

b. Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act. 1970

c. MP Shop & Establishment Act , 1958

d. Payment of Bonus Act , 1965

e. Equal Remuneration Act , 1976

f. Child Labour ( Prohibition and Regulation ) Act , 1986

g. Building and Construction Cess Act, 1996

h. Maternity Benefit Act , 1961

i. Payment of Gratuity Act, 1972 8669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

9.2 CAPEX Assistance for IT/ ITES Developers

State Government will incentivize the private developers/consortium of developers through a CAPEX Assistance for development of IT/ ITeS office spaces on co- working/ plug & play model / ready to move - in / bare shell spaces ( on government or private land) . This will promote creation of modern infrastructure to support IT/ ITeS sector , reduce timeframe for grounding of investments and promote employment in the sector . Such developer/consortium of developers shall have to register themselves with the nodal agency for claiming assistance under this model .

i. All eligible developers will be eligible for CAPEX assistance as follows:

a. 25% capital assistance on GFCI in 5 years

1) With a minimum 2 Lakh Sq.Ft. built up

2) Maximum ceiling of 25 Cr at a single location

3) Capex support (of 25 %) will be given to first 5 IT/ITES parks in any CategoryAcity

b . 15% capital assistance on GFCI in 5 years

1) In city planning area of Category A districts: Minimum 50,000 Sq.Ft. saleable /leasable built-up area in case of private land and 25,000 Sq.Ft. saleable/ leasable built- up area in case of development on Government land.

2) In city planning area of Category B districts : Minimum 25,000 Sq.Ft. saleable/leasable built- up area .

3) Maximum ceiling of 10 Cr at a single location.

ii . Building permission and ground breaking to be done within one year from the date of in-principle approval accorded by the nodal agency.

iii . IT / ITeS Spaces means area / site newly developed/constructed which provides ready to use office spaces/plug and play spaces on lease / sale basis to IT / ITeS units.

iv . Of the total built- up area, 80% of the saleable /leasable built- up area must be allocated to IT / ITeS units and remaining 20% built- up area may be utilized for any other activities.

V. Expenditure incurred towards the development of new building shall be capped at , for plug and play spaces 3,000/Sq.Ft . and bare shell spaces ₹ 2,000/Sq.Ft . or actual whichever is lower, of the built- up area.

vi . Disbursement of CAPEX assistance will be based on stages of construction and occupancy.

I Instalment 50% construction and 20 % occupancy of IT/ ITeS units

II Instalment 70% construction and 40% occupancy of IT/ ITeS units

III Instalment 90% construction and 60 % occupancy of IT/ ITeS units [भाग 1

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8670

IV Instalment units 100% construction with minimum 60% occupancy of IT/ ITES

V Instalment 80% occupancy of IT/ITES

vii. Sale / lease will be given only to IT / ITeS units registered with the nodal agency of Department of Science and Technology .

viii . IT ITeS units occupying office spaces within such facilities can only claim support under Rental Assistance Model and additional assistances except reimbursement of Stamp Duty and Registration Charges .

ix. The developer can claim reimbursement of stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development agencies of Govt . of M.P.

Χ. Government will facilitate in getting permissions and clearances from various departments for setting up the IT/ITES Spaces .

xi . Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) here may include:

ForBare Shell infrastructure: investment made by the developer towards building construction , electrical installations , fittings, all civil works, expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units . landscaping , interior works etc.) .

For Plug & Play ( ready to move- in) infrastructure : investment made by the developer towards building construction , interior work , electrical installations , furniture & fittings , all civil works , expenditure on renewable energy , expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in land and dwelling units , landscaping etc.).

10. ASSISTANCES /INCENTIVES ( ESDM)

10.1 Assistance for ESDM Units

The unit (s ) operating in ESDM sector including standalone R&D, Testing and Design labs in M.P. will be eligible to claim CAPEX Assistance .

10.1.1 CAPEX Assistance

i. The eligible units will be entitled to CAPEX Assistance of 40% on Gross Fixed Capital Investment ( GFCI ) . Additional assistance of 2% for unit/ s set up by women entrepreneur (s).

ii . CAPEX assistance will be disbursed in equal yearly instalments based on GFCI as follows:

- in 4 years

a. For GFCI up to 10 crores

in 5 years

b. For GFCI > 10 crores up to 50 crores

c . For GFCI > ₹ 50 crores - in 7 years 8671

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भाग 1 ]

iii . The maximum assistance amount that can be reimbursed to an eligible unit will be 150 Crores .

iv. Expenditure incurred towards the construction/development of the new building shall be capped at 2,000 / Sq .Ft . or actual , whichever is lower of the built - up area .

The assistance instalments shall be disbursed, subject to the continuation of production/ rendering services in eligible sectors . V.

vi . CAPEX assistance on the building construction/development undertaken on land will be subject to a maximum of 80% of the total built-up area constructed/developed for core activities (commercial and non- ESDM activities excluded).

vii . Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) here means , an investment made by the unit in Plant & Machinery (viz . imported/ indigenous /other machinery) , electrical installations , office equipment , expenditure on transportation of machinery , furniture & fittings, building & shed construction , all civil works, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant , expenditure on R&D (excluding investment made in land and dwelling units, site development, landscaping , vehicles ). Expenditure made on imported second- hand machinery and expenditure on transportation of such machinery shall be considered eligible in GFCI .

10.1.2 InterestAssistance

i. Interest assistance of 6% on the interest recovered or the actual rate (whichever is lower) charged by the lender on term loan for eligible components of GFCI .

ii. The maximum amount that can be reimbursed to an eligible unit would be ₹ 10 Crores in 5 years (without any ceiling on annual assistance ) . The assistance under this section can be given for five ( 5) years from the date of payment of first instalment of loan . However , disbursement will start only after the start of commercial operations .

iii . Term loan means loan sanctioned by financial institutions/banks , acquired by the unit for creation of fixed assets , excluding working capital term loan and CC /OD limits.

10:1.3 Marketing Assistance

i. All eligible units shall be entitled to receive 50% subsidy on expenses incurred for participating in designated National / International Exhibitions/Events etc. subject to a maximum limit of 2 Lakh for international and 1 Lakh for national events .

ii. This incentive shall be available to units once in a financial year for 3 years from thedate of start of commercial operations .

10.1.4 Assistance for Testing & Calibration & Certification

The eligible unit will be able to avail this assistance (on an annual basis ) in first three years . Assistance for ISO certification can be availed only once.

Maximum Amount

Eligibility भाग 1

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8672

10 Lakhs

50% of the cost (For testing and calibration in labs situated in M.P. )

5 Lakh

25% of the cost (For testing and calibration in labs situated outside M.P. )

1 Lakh

50% of the cost for ISO Certification

10.1.5 Assistance for filing of Patents

To promote Research and Development activities in the state , assistance for acquiring patents, subject to a limit of 5 lakhs per patent for domestic patents and 10 lakhs for international patents , or the actual cost incurred whichever is lower, shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit having its operative Unit /office in M.P.

10.1.6. Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges

Eligible unit (s) will be reimbursed 100% stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science &Technology and other development authorities of Govt . of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations .

10.1.7 Power Tariff Rebate

Power Tariff Rebate as defined under Aggregate Revenue requirement & retail supply tariff order issued by MP Electricity Regulatory Commission from time to time for ESDM sector .

10.1.8 Non- fiscal assistance

The following exemptions under the relevant Acts will apply to the eligible units :

i. Exemptions under Shops and Establishments Act :

Establishments are exempted from the provisions related to opening and closing of shops and establishments and weekly closure of business subject to terms and conditions specified in Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958.

Women workers shall be allowed to work in night shifts subject to the conditions fulfilled by the employer relating to women worker's security and safety at workplace and during transit as per the provisions specified under Madhya Pradesh Shops and Establishments Act , 1958 .

ii . Women workers are allowed to work in any factory or manufacturing shop - floor during night shift subjectto the conditions as specified under the Factories Act . 1948 and as per the notification issued .

iii . Units are allowed to maintain a unified register and return under 15 labour laws as per the notification issued by the labour department dated 24/06/2016 .

iv . Establishments are exempted from inspections under below specified Acts and rules framed there under , barring inspections arising out of specific complaints . Under 8673

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भाग 1 ]

this provision , units shall be eligible for inspection only once in every 5 years under the following acts:

Minimum Wages Act 1948

Contract Labour ( Regulation and Abolition) Act , 1970

MP Shop & Establishment Act , 1958

Payment ofBonus Act , 1965

Equal Remuneration Act , 1976

Child Labour (Prohibition and Regulation ) Act. 1986

Building and Construction Cess Act , 1996

Maternity Benefit Act, 1961

Payment ofGratuity Act , 1972

10.2 CAPEX Assistance for ESDM Developers

State Government will incentivize the developers / consortium of developers on capital expenditure incurred on development of plug & play / ready to move factory sheds/vertical factories by private developers (on government or private land ) . This will help in the creation of infrastructure to support Electronics manufacturing and reduce the timeframe for implementation of project .

i. All eligible developers creating Ready Built Factory Sheds will be eligible for CAPEX assistance as follows:

a. In the case of Ready Built Factory Sheds without Common Facility CAPEX supports 15% of eligible GFCI capped @ 1,500 per Sq.Ft. subject to a maximum ceiling of 5 crores at a single location .

b. In case of Ready Built Factory Sheds with Common Facility CAPEX support 25% of eligible GFCI capped @ 2,000 per Sq.Ft. subject to a maximum ceiling of 25 crores at a single location .

ii . ESDM ready- to-use factory sheds means area/site developed during the operative period of this policy which provides Ready Built Factory Sheds / plug and play spaces on lease / sale basis for ESDM units ,

a. With a minimum 25,000 Sq.Ft. built up area without CFC

b. With a minimum 50,000 Sq.Ft. built up area with CFC

iii . Building permission and ground breaking to be done within one year from the date ofin-principle approval accorded by the nodal agency .

iv. Out of the total built -up area. minimum of 80% of the saleable/leasable built-up area must be allocated to ESDM units and remaining 20% of built- up area may be utilized for any other allied activities .

V. Disbursement of CAPEX assistance will be in 5 equal installments . Disbursement ofCAPEX assistance will be based on stages of construction and occupancy .

भाग 1

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I Instalment 50% construction and 20 % occupancy of ESDM units

II Instalment 70% construction and 40% occupancy of ESDM units

III Instalment 90% construction and 60 % occupancy of ESDM units

IV Instalment units 100% construction with minimum 60 % occupancy of ESDM

V Instalment 80% occupancy of ESDM units

vi . Sale / lease will be done only for ESDM units registered with the nodal agency of Department of Science and Technology by the developer .

vii . ESDM units occupying Ready Built Factory Sheds can claim all assistances mentioned under this policy .

viii . Developer can claim reimbursement of stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science &Technology and other development authorities of Govt . ofM.P.

ix. Government will facilitate in getting permissions , clearances from various departments for setting up of Ready Built Factory Sheds .

x. Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) here may include:

1. Ready Built Factory Sheds without Common Facility: investment made by the developer towards building construction , interior work , electrical installations , fittings, all civil works , expenditure on renewable energy, expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant (excluding investment made in any machinery , land and dwelling units , landscaping etc.) .

2. Ready Built Factory Sheds with Common Facility: investment made by the developer towards building construction , interior work, electrical installations , furniture & fittings , all civil works , expenditure on setting- up test labs/ calibration centre and its machinery . expenditure on renewable energy. expenditure on purchase of equipment for setting up of captive renewable energy plant ( excluding investment made in land and dwelling units , landscaping etc. ).

11. ASSISTANCE TO DATA CENTRE UNITS AND EDGE DATA CENTRES

Data Center Units : Assistance will be available to data centers established in the state of Madhya Pradesh in Category A districts with more than 5MW capacity in a centralized location. Data Centre must propose to bring in active IT components of data centre and co- hosting; merely cooling and providing other data centres facilities etc. does not qualify for claiming assistance .

Edge Data Centers : Benefits will also be applicable on edge data centers with a minimum 50 KW and a maximum 1 MW capacity established at edge locations , provided minimum 50 edge data centers are proposed to be set up in Madhya Pradesh in a single proposal .

8675

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भाग 1 ]

11.1 CAPEX Assistance

i. The first five (5) anchor data centres ( other than edge data centres ) with a Minimum GFCI of ₹ 500 Crores starting their operations in Madhya Pradesh will be eligible for CAPEX assistance @ 25% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI ) . The maximum amount of 125 Crores can be reimbursed to each anchor data centre.

ii. The edge data centre and data centre units coming after the first five (5 ) data centres will be entitled to CAPEX Assistance of 15% on Gross Fixed Capital Investment (GFCI) . The maximum amount of 50 Crores can be reimbursed to each data centre .

iii. GFCI for data centres may include Building , IT/Non- IT components excluding investment made in land .

iv. This assistance will be disbursed in 5 ( five ) equal yearly instalments.

11.2 Power Tariff Reimbursement

Power Tariff reimbursement of 2 per unit for the first five (5) data centres (with Min 5 MW capacity) and 1 per unit for others , for 5 years .

11.3 Electricity Duty Reimbursement

Units having new High Tension (HT) connection in the State shall be reimbursed 100%electricity duty as below:

i . 33 KV connection for 3 years

ii. 132KV connection for 5 years

220 KV connection for 7 years

11.4 Transmission and Wheeling Charges Reimbursement

50% reimbursement on intra state sale of power shall be provided for a period of 5 years from the date of start of commercial operations of the data centre transmission and wheeling charges to data centre units for 5 years .

11.5Dual Power Grid availability

Dual-grid lines power supply shall be made available on demand at applicable charges .

11.6Renewable Energy under Open Access System

Open access shall be permitted for data centre / edge data centre units who starts their operations during the policy period to purchase power at competitive rates in the open market . Open access shall be permitted as per applicable regulations issuedby M.P. Electricity Regulatory Commission under the Electricity Act 2003.

11.7 Assistance for filing of Patents

To promote Research and Development activities in the state , an assistance for acquiring patent, subject to a limit of 5 lakhs per patent for domestic patents and 10 lakhs for international patents , or the actual cost incurred whichever is lower, shall be reimbursed for obtaining each patent filed by the unit having its operative Unit /office in M.P.

[भाग 1

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11.8 Reimbursement of Stamp Duty & Registration Charges

Eligible unit (s ) will be reimbursed 100 % stamp duty and registration charges on the lease executed on the land of industrial parks developed by Department of Science & Technology and other development authorities of Govt . of M.P. Unit can claim the reimbursement only after the start of their commercial operations .

11.9 Quality Certification Assistance

The eligible units will be able to avail this assistance only once , for a single type/kind of certification as follows:

Maximum Amount

Eligibility

Type of Assistances

6 Lakhs

50% of the cost

Quality Certification

10 lakhs

Tier

Uptime ier 3/4 50% of the cost

Certification

11.10Non - Fiscal Measures to Data Centres

i. Installation of chillers on the rooftop without inclusion in FAR but subject to safety &clearance ofAirport Authority.

ii . For data centre units established in an area of any development authority of Government of Madhya Pradesh 24X7 uninterrupted water supply will be ensured.

Data Centre would be classified as essential service under Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vighghinnata Nivaran Adhiniyam , 1979 (ESMA).

As per circulars and notifications issued from time to time by Ministry of Finance.

iv. Government of India Infrastructure Status will be provided to the Data Centre Sector at par with other sectors to avail long- term credit from lenders at easier terms.

12. LAND RELATED BENEFITS

12.1 Land Allotment...

Government would earmark developed and raw land for establishment of IT/ITeS/ ESDM/ Data Centre units . This land would be made available to eligible units including Developers who are willing to set up IT/ ITeS /ESDM / Data Centre units or Plug & Play infrastructure.

12.2 Applicability of Land related benefits

All the Land related provisions /benefits under this policy will apply to the land parcels leased by Nodal agency appointed by Science and Technology Department , Govt. of Μ.Ρ.

8677

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भाग 1 ]

12.3 Rebate in Cost of Land

i. Government land will be allotted to eligible units and Developers at a premium calculated after applying a rebate on the cost of land on prevailing Collector Guideline value .

ii. The Collector Guideline for the land of that area would be taken as the cost of land ofun- irrigated agricultural land.

iii . Development charges would be levied separately if the land has been developed by Government of Madhya Pradesh or its Agencies/ Authorities and will be determined as per the rules framed by the authority / agency that has incurred the development cost.

iv. The rebate on the collector guideline value will be as per the area as mentioned below:

75%

Up to 0.5 acre

60%

>0.5 acre up to 1 acre

50%

> 1 acre up to 5 acres

25%

> 5 acres

V. Built up area use on land allocated by nodal agency will be as follows:

Built- up area use ( % )

Type of Land

Type of Units

Other Activities *

Core Activities

ForLandAllottedby NodalAgency

20

80

Developed

20

80

Raw

For IT/ ITES/ ESDM Units in Parks of MPSEDC

100

Developed /Raw

For Data Centre

20

80

Developed/Raw

For Developers - IT/ITES/ESDM

40

60

Developed/Raw

For Developers in ITIA

Other activities: Food Courts . Hospitals , shopping malls , Residential Complex , Schools , Star Hotels , and other entertainment facilities

vi. To claim incentives under this policy , IT/ ITES /ESDM/Data Centre Units who have been allotted land in IT Parks of Nodal Agency, would be required to construct minimum 50 % ( for IT/ITES/Data Centre ) and minimum 40% ( for ESDM) of the total built - up area that can be constructed on the said land as per the permitted FAR ofthe development plan of that area .

12.4 Lease rent

Lease rent will be charged at the rate of 2 % per year of the actual lease premium payable to the allottee .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 नवम्बर 2023

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12.5 Term of lease

Land would be allotted on a lease for 99 years with the provision for renewal .

12.6 Procedure for allotment of land

Department of Science & Technology , Government of Madhya Pradesh through its nodal agency will make the information available ; regarding land availability for allotment to the public by various means including , hosting of information on its website , periodic notification in newspapers etc.

i . Land allotment will be done through open tender / auction .

ii. ForMega Projects and data centres for land allotment proposal may be placed through " Cabinet Committee for Investment Promotion " (CCIP).

12.7Floor Area Ratio (FAR)

Eligible units and the Developers in IT Parks of Department of Science and Technology, Govt . of M.P. will be eligible to avail an FAR as per development plan of that area .

12.8Sub - lease

Allottees will be permitted to sub - lease the built- up area constructed on the allotted land for activities permitted as per the Lease deed .

12.9Change in Purpose

Units will be allowed to change the purpose for which land has been allotted to them which shall not go beyond the scope of this policy and with prior permission of the nodal agency. Change in purpose will be allowed only once to the unit during the tenure of the lease deed executed and applicable for the units who have not constructed and started their operations on the allotted land. This change in purpose will not be applicable for land parcels which have been earmarked for Electronic Manufacturing Clusters .

12.10 Mortgage

The units would be permitted to mortgage the land for securing the term loan to be acquired for construction of the premises on the land allotted or for creation of fixed assets .

12.11 General Condition for Land of Other Development Authorities

For land allotted by other Development agencies of Government of M.P. to IT / ITES /ESDM Units , the cost of land, land use and other terms and conditions viz . lease rent term of lease development charges etc. will be governed by their rules .

13. IT INVESTMENT AREA

i. A contiguous area of private ownership of more than 5 acres will be considered as an IT Investment Area, provided the developer has registered itself with the nodal agency appointed by Department of Science and Technology . Govt . of M.P.

ii. Minimum Built up area should be 4 laklı sq. Ft. and Minimum Gross,Fixed, Capital investment to be ₹ 120 Crores .

8679

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भाग 1 ]

The minimum area under IT/ITeS/ESDM activity in an IT Investment Area shall be 60% of the built -up area, Subject to the conditions specified in the rules .

GFCI as defined for IT/ ITES developers /units , as applicable . iv.

For Government Agencies/Corporations /Board /Development Authorities of Government M.P. , an area under their ownership and developed can be notified as an IT Investment Area, provided the Government Agency/ Corporation/Board/Development Authority has total built up of minimum 2 lakh Sq. Ft . area out of which minimum 60% of built - up should be leased/sold/ rented to IT/ ITES Units except Data Centre units .

14. MEGA PROJECTS

Projects may be covered under Mega Projects as follows:

Investment proposal of more than 200 crores for IT/ITES

Investment proposal of more than 300 crores for ESDM

Investment proposal of more than 500 crores for Data Centres

Or

IT/ITES /BPO unit generating minimum direct employment of 2,000 employees ' will be considered as mega projects .

An enhanced tailor- made incentive scheme may be taken up with the approval of Cabinet Committee for Investment Promotion (CCIP ) on case-to -case basis, if the unit requires assistances/benefits which are not specified in the policy.

15. EXPANSION & DIVERSIFICATION

i. IT/ITES / ESDM /Data Centre Units which have constructed their premises earlier and now planned to undertake expansion should invest minimum 30% of existing investment to claim assistance for expansion under the policy.

ii. IT/ITES /ESDM / Data Centre Units which are on rental or owned pre- constructed premises and have expanded can claim assistance as new units provided expansion should be of minimum 30 % of the existing area. In case if a rental unit shifts to another place , then new rental space should be more than minimum 30 % the existing area to qualify for expansion .

The quantum of assistance to units undertaking expansion shall be at par with new standalone units .

iv. Expansion means existing company / proprietor / partnership firm / company who already have their operations in M.P. and have taken benefits / assistance under any of the earlier IT policies and have now expanded at other locations , within or outside the city .

16. APPEAL

Principal Secretary/ Secretary , Government of Madhya Pradesh . Department of Science and Technology will be the appellate authority in all matters related to this poliFx.

भाग 1 8680

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17. GENERAL CONDITIONS

i. Unit ( s ) can apply for any of the above fiscal assistances only after the start of commercial operations.

ii. All/any such unit ( s ) developed/housed on Government or Private land in Madhya Pradesh can avail benefits under this policy.

iii . Units will be eligible for assistance for a maximum period of 5 years from the date of its start of its commercial operation except where period on assistance is expressed specifically in the policy.

iv . Categorisation of districts for claiming assistances:

a. Category A districts : Bhopal , Indore , Jabalpur , Gwalior and Ujjain

b. Category B districts: Sagar, Chhindwara , Satna , Raisen , Vidisha , Dhar. Dewas . CCIP can add, delete and modify districts in Category B.

Nodal Agency will perform all the calculations , approval and disbursement of all the benefits/assistance to the eligible units under this policy.

vi . The Department of Science & Technology, Government of Madhya Pradesh will :

a. Formulate rules , implementation guidelines for the policy.

b. Issue directions and guidelines to enable ease of implementation , interpretation of the rules etc.

vii . Department of Science & Technology reserves the right to add or amend the nodal agency /agencies .

viii. In case of interpretation of the rules/provisions of this policy , the decision/ interpretation/clarification by the Department of Science & Technology . Government of Madhya Pradesh shall be considered as final and binding .

ix. In the event of any dispute , the courts of Madhya Pradesh will have the jurisdiction .

X. Applicability of the Policy :

a) All such units who have applied/availing any of the assistances under earlier policies would continue to be covered as per the provisions of the erstwhile policy( ies ) and would be ineligible for benefits under this Policy .

b) Units which have been allotted land/executed lease deed in IT parks of nodal agency under earlier policy ( ies ) and have not taken any benefit ( except reimbursement of stamp duty and registration charges ) can opt and inform for taking financial assistances under earlier policy of 2016 or this policy, within 3 months from the date of notification of this policy. In case the unit has not opted they will be covered under this policy . Option once selected will not be changed later on . Land related benefits viz . built- up area use, % of construction to be completed for claiming assistance etc. will also to be complied with as per the new policy if the unit opts for new policy .

c) All units who were eligible to apply under MP IT . ITeS and ESDM Investment Promotion Policy , 2016 , whose commercial operations have commenced 6 months prior to the notification of this policy and have not applied for any benefits under any previous 8681

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भाग 1 ]

policy ( ies) , can opt for incentives under this policy within 6 months from the date of notification of this policy.

d) Units whose commercial operations have commenced after notification of this policy will be eligible to avail benefits under this Policy.

e) The amount of total assistance provided to unit shall not exceed the total eligible GFCI .

f) If there are two investment policies of different departments of the State Government providing similar incentive/benefits , units shall be eligible for claiming incentive /benefits from one policy only .

18. ABBREVIATIONS :

Description

Abbreviation

Animation, Visual Effects , Gaming and Comic

AVGC

BPM

Business Process Management

ΒΡΟ

Business Process Outsourcing

CAPEX

Capital Expenditure

Cash Credit/ Overdraft

CC/OD

Cabinet Committee on Investment Promotion

CCIP

CFC

Common Facility Centre

Electronic Manufacturing Services

EMS

EPF

Employees Provident Fund

ESDM

Electronics System Design Manufacturing

Essential Services Maintenance Act

ESMA

Floor Area Ratio

FAR

GFCI

GrossFixed Capital Investment

GIS

Geographic Information System

IC

Integrated Circuits

IOT

Internet of Things

IT

Information Technology

ITES

Information Technology enabled Services

ΚΡΟ

Knowledge Process Outsourcing

MP

Madhya Pradesh

MPIDC

Madhya Pradesh Industrial Development Corporation

MPSEDC

Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation

NPE

National Policy on Electronics

Printed Circuit Board

PCB

R& D

Research and Development

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 November 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-11-10.45.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-11-10.45.Ordinary.