मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 46]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर 2023- कार्तिक 26 , शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2023
क्र. ई- 1-184-2023-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4) उपसचिव मध्यप्रदेश शासन (3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इंदौर.
1 . (2) श्री सिद्धार्थ जैन ( 2018 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़
8683
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2023
8684
(1) (2)
2. श्री नवीत कुमार धुर्वे ( 2018 ) ,
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग,
भोपाल.
3. श्रीमती वंदना शर्मा (2018 ) ,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत , इंदौर .
4. श्री प्रखर सिंह (2020 ) ,
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ,
डबरा, जिला ग्वालियर.
(4)
(3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व ) , राजनगर, जिला छतरपुर.
क्र. ई- 1-185-2023-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1. श्रीमती रानी बाटड (2014) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , शहडोल संभाग , शहडोल.
2. श्री अजय देव शर्मा ( 2014) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन.
3. श्री मृणाल मीना (2015 ) , अपर कलेक्टर, जिला उज्जैन.
4. श्रीमती प्रीति यादव (2016 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3)
कलेक्टर, जिला मैहर.
कलेक्टर, जिला पांढुर्णा.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
अपर कलेक्टर , जिला उज्जैन.
क्र. ई- 1-188-2023-5 - एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1) 1.
(2) श्री हिमांशु चन्द्र ( 2015 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , शहडोल.
2. श्री गौरव बैनल ( 2016 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल.
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3)
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन अपर कलेक्टर, जिला इंदौर .
8685
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
(2)
(1)
3.
(4)
(3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल .
श्री राजेश कुमार जैन (2016 ) , अपर संचालक,
एन. एच. डी. सी. , खण्डवा.
क्र. ई- 1-154-2023-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 25011-02-2021 - AIS - II (Pension ) , दिनांक 13 जुलाई 2023 द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, जिन्हें एनपीएस की अधिसूचना की तारीख ( अर्थात् दिनांक 22-12-2003 ) से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित / अधिसूचित पद / रिक्त के विरुद्ध नियुक्त किया गया है और जो दिनांक 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के तहत कवर किए गए हैं , उन्हें अखिल भारतीय सेवा (डी. सी. आर. बी. ) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर करने के लिए एक बार विकल्प देने का लेख किया है. पत्र में यह भी लेख है कि सिविल सेवा परीक्षा, 2003 एवं सिविल सेवा परीक्षा , 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चयनित अखिल भारतीय सेवा के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं.
2. भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 25011-02-2021 - AIS- II (Pension) , दिनांक 13 जुलाई 2023 के संदर्भ में, वर्तमान में कार्यरत सीधी भर्ती के आवंटन वर्ष 2004 एवं 2005 बैच के निम्नलिखित भाप्रसे अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( NPS ) के स्थान पर अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु- सह - सेवानिवृत्ति लाभ ) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) का लाभ प्रदान करने हेतु अपने विकल्प / आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं:-
भाप्रसे अधिकारी का नाम (2) क्रमांक (1)
1.
श्री जॉन किंग्सली ए. आर.
2.
श्री रघुराज एम. आर.
3.
श्री राहुल जैन
4.
श्रीमती जी. व्ही. रश्मि
श्री संजीव सिंह
5.
आवंटन वर्ष (3)
2004
2004
2005
2005
2005
3. उपरोक्त के आलोक में राज्य शासन , एतद्वारा , उपरोक्त कंडिका 2 में उल्लेखित अधिकारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( NPS ) के स्थान पर अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु-सह- सेवानिवृत्ति लाभ ) नियम , 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिए जाने की अनुमति प्रदान करता है.
भोपाल , दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र. ई- 1-188-2023-5 - एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्नः रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1. श्री बाबू सिंह जामौद ( 2006 ) , सचिव, जनजातीय प्रकोष्ठ, राजभवन, भोपाल.
2. श्री संजय गुप्ता ( 2007) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल.
तालिका
नवीन पदस्थापना
(3) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सदस्य- सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2023
8686
(2)
(1)
3. श्री दिलीप कुमार ( 2008 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग .
4.
श्री अमरपाल सिंह ( 2009 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
5.
उपसचिव,
सुश्री संजना जैन ( 2016 ) , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.
(3)
प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल.
सचिव, जनजातीय प्रकोष्ठ, राजभवन, भोपाल .
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री बाबू सिंह जामौद द्वारा सदस्य- सचिव , राज्य योजना आयोग , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता, भाप्रसे ( 1998 ) , वि.क.अ. सह - आयुक्त- सह- संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा सदस्य- सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) केवल सदस्य- सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
क्र. ई- 1-189-2023-5- एक.- श्री फ्रेंक नोबल ए. , भाप्रसे (2013 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थयी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2023
क्र. ई- 5-766- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री शोभित जैन, भाप्रसे ( 2000 ) , सदस्य- सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग , भोपाल का दिनांक 9 से 27 अक्टूबर 2023 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 07 , 08 एवं 28, 29 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री शोभित जैन की अवकाश अवधि में सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग , भोपाल का प्रभार श्री श्रीमन शुक्ला , भाप्रसे (2007 ) , प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।
(3) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य- सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री शोभित जैन द्वारा सदस्य- सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे (2007 ) , सदस्य- सचिव , मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2023
क्र. ई- 1-196-2023-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1.
श्री शिवराज सिंह वर्मा ( 2011 ) , कलेक्टर,
जिला खरगोन.
2. श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी (2012 ) , कलेक्टर,
जिला रतलाम.
नवीन पदस्थापना
(3) उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
( 2 ) निर्देशानुसार तत्काल अपना प्रभार जिले में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को सौंपते हुए नवीन पदस्थापना पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें.
भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2023
क्र. ई- 1-196-2023-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1. श्री कर्मवीर शर्मा ( 2010 ) ,
अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम , भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
2. श्री भास्कर लक्षकार (2010 )
वि.क.अ.- सह-आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त एवं अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग .
नवीन पदस्थापना
(3) कलेक्टर जिला खरगोन
कलेक्टर, जिला रतलाम
क्र. ई- 5-1059- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे -2009 , सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 23 से 30 अक्टूबर 2023 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
8688
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2023
भोपाल , दिनांक 16 अक्टूबर 2023
क्र. ई- 1-198-2023-5- एक.- ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे ( 1992 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल का अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
( 2 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा, भाप्रसे ( 2010 ) , प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(3 ) श्री बक्की कार्तिकेयन, भाप्रसे ( 2012 ) , संचालक, बजट, मध्यप्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ. सह- आयुक्त- सह - संचालक, संस्थागत वित्त का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2023
क्र. ई- 1-197-2023-5- एक.- सुश्री संजना जैन, भाप्रसे ( 2016 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2023
क्र. ई- 1-201-2023-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
अधिकारी का नाम, बैच एवं क्र.
वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1.
श्री वी. एस. चौधरी कोलसानी ( 2011 ) , उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग .
2. श्री शिवराज सिंह वर्मा (2011 ) , उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन.
3. श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ( 2012 ) , उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन.
4. श्रीमती वंदना शर्मा ( 2018 ) , उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन.
नवीन पदस्थापना
(3)
प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश जल निगम,
भोपाल
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
प्रबंध संचालक,
राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग .
( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री वी. एस. चौधरी कोलसानी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय कुमार शुक्ला , भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल तथा प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(3 ) उपरोक्तानुसार श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रीति मैथिल, भाप्रसे ( 2009 ) , अपर सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2023
क्र. ई- 53-753-2023- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) डॉ. ई रमेश कुमार, भाप्रसे ( 1999 ) विकअ- सह- आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 20 से 24 नवम्बर 2023 , तक, पाँच दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 , 19 एवं 25 , 26 नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. ई रमेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ- सह-आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में डॉ. ई रमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ई रमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2023
क्र. ई- 5-593-2023- आयएएस - लीव-5- एक.-( 1 ) श्री अशोक बर्णवाल , भाप्रसे ( 1991 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग एवं घुमन्तु तथा अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) को दिनांक 11 से 18 दिसम्बर 2023 तक, आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग एवं घुमन्तु तथा अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-827-2023- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे ( 2007 ) प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23, 24, 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री श्रीमन शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री श्रीमन शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीमन शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 26 अक्टूबर 2023
क्र. एफ 3-12-2023- एक-4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- पब- एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्ट) , 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश मेंविधान सभा आम चुनाव 2023 के सिलसिले में दिनांक 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.
(2) क्र. एफ. 3-12-2023 - एक-4. राज्य शासन, एतद्द्वारा यह भी घोषित करता है कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदान के दिन दिनांक 17 नवम्बर 2023 ( शुक्रवार ) को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार कापसे , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 27 अक्टूबर 2023
क्र. एफ 1-3-6-0011 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री विजय कुमार शुक्ला मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर के पूर्ण वेतन भत्तों की स्वीकृति हेतु उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 6471 - दो-1-10-19 , दिनांक 9 सितम्बर 2023 के अनुक्रम में , दिनांक 18 से 29 अगस्त 2023 तक, केवल बारह दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्यूटेड अवकाश स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. एफ 5-2-2022- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री दीपक कुमार अग्रवाल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर का 8690
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2023
ओ.एस.डी- कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 6469-दो-1-4-2022 , दिनांक 9 सितम्बर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 31 अगस्त से 2 सितम्बर 2023 तक, तीन दिवस के पूर्ण वेतन भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 अगस्त 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती हैं.
भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2023
क्र. 1568-2030-2018 - एक-10.- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो , उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 3 से 6 अक्टूबर 2023 तक, कुल चार दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने , उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 3 नवम्बर 2023
पंजी क्र. 5357-2023- इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजीव आप्टे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी की सेवाएं जिला न्यायाधीश ( Inspection ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर जोन, जबलपुर के पद पर
[ भाग 1
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2023
फा. क्र. 5349- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में सदस्य सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजीव कुमार कर्महे, सदस्य सचिव, म. प्र . राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर का स्थानांतरण निर्मित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है .
पंजी क्र. 5356-2023 -इक्कीस- ब ( एक ).- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सतीश चन्द्र शर्मा (जूनि. ) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता है.
पंजी क्र. 5350-2023- इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल की सेवाएं रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को सौंपता है .
फा. क्र. 4859- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को प्रभावी बनाने और सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में जरूरतमंद व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 प्रारूपित किया गया है.
समय बीतने के साथ , पुराने दस्तावेजों का ढेर लग गया है और स्टोर में जगह बनाने और प्रभावी स्थान प्रबंधन के लिए, चरणबद्ध तरीके से, विधिक सेवा संस्थानों के विभिन्न अनुभागों के पुराने अभिलेखों के विनष्टीकरण की अत्यंत आवश्यकता है. इस प्रयोजन के लिए निम्नानुसार नियम निर्मित किये जाते है-
विनष्टीकरण नियम
क्र. सं.
अभिलेखों का प्रकार अनुभाग का नाम
(1)
(2)
(3)
1
न्यायालय
मुकदमेबाजी पूर्व
संबंधी मामले
मध्यस्थता- पूर्व प्रक्रिया
लोक अदालत परिरक्षण अवधि
विनिष्टीकरण का तरीका (5)
(4) अंतिम आदेश से 01 वर्ष तक.
फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके
अंतिम आदेश से 03 वर्ष तक.
अंतिम आदेश से 03 वर्ष तक.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2023
(1)
(2)
(3)
मध्यस्थता
पैनल में सूचीबद्ध किए जाने के लिए अधिवक्ताओं के प्रपत्र
अधिवक्ताओं के कार्य निष्पादन प्रतिवेदन
2
सामान्य प्रशासन शाखा
पुस्तकालय में विनष्टीकरण समिति के माध्यम से रखने के पश्चात उत्तर कुजीं सहित परीक्षा प्रश्नपत्र की एक प्रति
आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए चयनित नहीं किए गये अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र
उपस्थिति पंजी
आकस्मिक अवकाश पंजी
वार्षिक प्रतिवेदन संकलित करने के लिए एकत्र किए गए दस्तावेज
वार्षिक प्रतिवेदन
बैठकों / संगोष्ठियों / सम्मेलन आदि के कार्यवृत्त
विधान सभा और लोक सभा के प्रश्नों से संबंधित नस्तियां
नियमों / विनियमों से संबंधित नस्तियां
वाहनों की गति माप पुस्तिका (लॉग बुक्स)
8691
(4)
(5)
अंतिम आदेश से 03 वर्ष तक.
फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके
पैनल में सूचीबद्ध किए जाने के समय की समाप्ति के पश्चात् 01 वर्ष तक.
पैनल में सूचीबद्ध किए जाने के समय की समाप्ति के पश्चात् 02 वर्ष तक.
विनष्टीकरण समिति के माध्यम से विनष्टीकरण
फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके
परिणाम घोषित होने की तारीख से 06 माह
01 वर्ष तक 01 वर्ष तक
वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन की तारीख से 01 वर्ष तक
वार्षिक प्रतिवेदन की 01 प्रति स्थायी रूप से रखी जानी है . शेष प्रतियां 05 वर्ष तक रखी जाएंगी.
01 प्रति स्थायी रूप से रखी जानी है, शेष प्रतियां 03 वर्ष तक रखी जानी है .
05 वर्ष तक
स्थायी रूप से रखी जानी है.
फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके
वाहनों के निस्तारण और अंकेक्षण के पश्चात्तक 8692
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2023
[ भाग 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
3
स्थापना शाखा
जावक पंजी आवक पंजी
05 वर्ष तक 10 वर्ष तक
फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके
कर्मचारियों की व्यक्तिगत नस्तियां
पेंशन की मंजूरी की तारीख से 05 वर्ष तक
05 वर्ष तक
अस्थायी नियोजन के लिए आवेदन
प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत कर्मचारियों की नस्तियां
पेंशन और उपदान की मंजूरी की तारीख से 05 वर्ष तक
कर्मचारियों की पदक्रम सूची
इसे स्थाई रूप से रखा जाना है
कर्मचारियों की सेवा पुतिस्का
वित्तीय पुस्तिका के अनुसार
इसे स्थाई रूप से रखा जाना है
स्थापना संबंधी आदेश कर्मचारियों का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन
सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र की तारीख से 03 वर्ष तक
मंजूरी और भुगतान के 10 वर्ष के पश्चात् तक
पेंशन, उपदान और परिवार पेंशन आदि से संबंधित नस्तियां.
मानदेय स्वीकृत करने से संबंधित नस्तियां
फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके
अंकेक्षण आपत्ति के निराकरण की तारीख से 01 वर्ष तक
कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि से संबंधित नस्तियां
पंजी के बंद किए जाने (क्लोजिंग ) के पश्चात् 05 वर्ष तक
अनुशासनात्मक कार्यवाही पंजियाँ
फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके
मामलों के अंतिम निपटान की तारीख से 01 वर्ष तक
मामलों के निपटारे की तारीख से 01 वर्ष तक
अस्थायी कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी, विभिन्न पुराने पत्राचार आदि.
4.
03 वर्ष
सांख्यिकी शाखा
विवरण शिविर / आउटरीच गतिविधियां
फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके
5.
लेखा शाखा
फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके महालेखाकार, आंतरिक वित्त विभाग की अंकेक्षण से संबंधित नस्तियाँ
अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण पश्चात्, आगामी अंकेक्षण तक 8693
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
आय व्यय अनुमान
पुस्तकालय से संबंधित निरर्थक स्टॉक / नस्तियां
निरीक्षण नोट नस्तियां और उसका अनुपालन
स्टेशनरी नस्तियां
यात्रा भत्ते मामलें । यात्रा भत्ता देयक
बजट प्रावधानों के विरुद्ध व्यय से संबंधित नस्तियां
वेतन पंजी
देयक पंजी
रोकड़ बही
कोषालय देयक पंजी
मासिक व्यय पंजी
रसीद पुस्तकें
स्थायी अग्रिम पंजी
मूल्यवान पंजी जिसमें वित्तीय पुस्तिका का संग्रह शामिल है
डुप्लीकेट कुंजी पंजी
मकान किराया प्राप्ति पंजी (4)
(5)
10 वर्ष तक
स्टॉक बुक में प्रविष्टि / अंकेक्षण आपत्तियों आदि के निराकरण तक
अनुपालन के बाद आगामी निरीक्षण तक
03 वर्ष तक
अंकेक्षण पूरा होने से 10 वर्ष तक
महालेखाकार द्वारा अंतिम सत्यापन से 01 वर्ष तक
35 वर्ष तक
अंकेक्षण पूर्ण होने की तारीख से 03 वर्ष तक
अंकेक्षण पूर्ण होने की तारीख से 12 वर्ष तक
फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके
अंकेक्षण पूर्ण होने की तारीख से 03 वर्ष तक
फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके महालेखाकार द्वारा अंतिम सत्यापन से 02 वर्ष तक.
10 वर्ष तक
महालेखाकार द्वारा अंतिम सत्यापन से 02 वर्ष तक
इसे स्थायी रूप से रखा जाना है
इसे स्थायी रूप से रखा जाना है
फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके
पंजी पूर्ण होने से 03 वर्ष तक [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2023
8694
(3) (1) 6.
(2) तकनीकी शाखा
विभिन्न प्रकार के सिविल, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग , हार्डवेयर, पेंटिंग इंटीरियर , पैसेंजर , लिफ्ट, ऑडियो विजुअल कार्य आदि से संबंधित मानक कार्य निविदाएं और भावपत्र.
7.
प्रशासनिक शाखा
विभिन्न प्रकार की सफाई, सुरक्षा, मेस, फोटोकॉपी, अन्य विविध कार्यों आदि से संबंधित निविदाएं और भावपत्र .
(4) इसे स्थायी रूप से रखा जाना है .
(5) फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके
फाड़कर / टुकड़े- टुकड़े करके निविदा प्रक्रिया पूरी होने की तारीख से 03 वर्ष तक.
** प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऊपर उल्लिखित नहीं किये गये किसी अन्य अभिलेख के संरक्षण तथा प्रतिधारण के लिए समुचित आदेश पारित कर सकेगा.
F. No. 4859 - XXI - B ( 1 ) .-The Madhya Pradesh Legal Services Authority Rules , 1996 have been drafted for giving effect to the Legal Services Authority Act , 1987 (39 of 1987) and for providing quality legal services to needy persons across Madhya Pradesh .
With the passage of time , old documents have been piled up and there is a dire need to weed out the old records of various sections of the Legal Services Institutions in a phased manner to create space in the store and for effective space management. For this purpose the rules are framed as under :-
WEEDING OUT RULES
Type of Records Name of Section
S. No.
(3) (2)
(1)
1
Pre litigation Court Related Matters
Pre-arbitration Mediation
Lok Adalat
Mediation
Forms of Advocates for empanelment
Work performance reports of advocates Preservation period
Modeof weeding
(5)
(4)
Upto 01 Year of final order.
By tearing / Shredding
Upto 03 Years of final order.
Upto 03 Years of final order.
Upto 03 Years of final order.
Upto 01 Years after the time to empanelment expires.
Upto 02 Years after the time of empanelment expires .
8695
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
(3) (1) 2
(2) General Administration Section
Examination Question Papers along with Answer Key after keeping one copy of the same in the library through weeding committee .
Application Forms ofunselected candidates for entrance exam held
Attendance Registers
Casual Leave Registers
Documents collected forcompiling Annual Report.
Annual Report
Minutes of Meetings/Seminars / Conferences etc.
Files relating to Questions of Vidhan Sabha and Lok Sabha.
Files relating to Rules/ Regulations
Log Books of Vehicles .
3
Dispatch Register Establishment Section
Receipt register
Personal Files of Employees
Applications for Temporary Employment (4) Weeded out through Weeding Committee
(5) By tearing / Shredding
06 months from the date of declaration of result
Upto 01 Year.
Upto 01 Year.
Upto 01 Year from the date of publishing of Annual report.
01 Copy of the Annual Report is to be kept permanently Remaining copies is to be kept upto 05 years .
01 Copies to be kept permanently, remaining copies to be preserved upto 03 years.
Upto 05 years ,
It is to be kept permanently.
Upto disposal of vehicle and after audit .
Upto 05 Years.
By tearing / Shredding
Upto 10 Years .
Upto 05 Years . From the date of sanction of pension
Upto 05 Years .
8696
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 नवम्बर 2023
(3) (1)
(2)
Files of employees serving on deputation basis .
Gradation List of Employees
Service book of Employees
Establishment Related Orders .
Annual Confidential Reports of Employees.
Files relating to Pension . Gratuity and Family Pension etc.
Files relating to sanction of honorarium.
Files relating to Annual Increment of Employees .
Disciplinary Action Registers
Attendance Registers ofNon -Permanent Employees , various old correspondence etc.
4.
Statistical Section
Statement-camps / Outreach Activites
5
Accounts Section
Audit related Files of Accountant General , Internal Finance Department
Income Expenditure Estimates
Dead Stocks / Files related to library
Inspection Note Files and its Compliance.
Stationery / Files
T. A. Matters / T. A. Bills .
(5)
(4) Upto 05 Years . From the date of sanction of pension and gratuity .
Itis to be kept permanently.
As per Financial Handbook
Itis to be kept permanently.
Upto 03 Years from the date of retirement / resignation
After 10 years of sanction and payment .
Upto 01 year from the date of removal of audit objection.
Upto 05 Years after closing of register
Upto 01 year after final disposal of matters .
Upto 01 years from the date of disposal of matters .
03 Years
By tearing/ Shredding
Bytearing/ Shredding Upto removal of audit objections till next audit.
Upto 10 Years
Till entry in Stock Book / removal of audit objection etc.
After compliance till next inspection
Till 03 Years .
Upto 10 Years From completion of audit .
भाग 1 ]
8697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2023
(1)
(2)
(3)
Files relating to Expenditure against Budget provisions made.
Salary Register
Bill Register
Cash Book
Treasury Bill Register
Monthly Expenditure Register
Receipt Books .
Permanent Advance Register
Valuable Register containing collection ofFinancial Handbook.
Duplicate Key Register
House Rent Received Register
6
Technical Section
Standard works tenders and quotations relating to various kinds of civil, plumbing , electrical , air- conditioning, hardware, painting interior, passenger lift , Audio Visual works . etc.
7
Administrative Section
Tenders and quotations relating to virous kinds of Cleaning , Security, Mess, Photocopy, other misc . jobs etc. (4)
(5)
Upto 01 Year from final verification by Accountant General .
Upto 35 Years
Upto 03 Years from the date of completion of audit.
Upto 12 years from the date of completion of audit.
Upto 03 Years from the date of completion of audit.
Upto 02 Years from final verification by Accountant General .
Upto 10 Years .
Upto 02 Years from final verification by Accountant General .
It is to be kept permanently
Itis to be kept permanently
Upto 03 years till the completion of Register.
By tearing / Shredding It is to be kept permanently
By tearing /Shredding Upto 03 Year from the date of completion Tender process .
** The MPSLSA as per the Authority decision may pass appropriate orders for preservation and retantion of any other record not mentioned above .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
8698
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 5 अक्टूबर 2023
क्र. 925 - भू-अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम- चिलरी कला
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर-चिलरी कला
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.212 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
क्र.
अर्जित रकबा
टिप्पणी
कुल रकबा
(हे. में.)
(हे. में. )
(3)
(4)
(1)
(2)
(5)
1
0.266
439/1
0.212
कमलेश्वर प्रसाद पिता तिलकराम
ब्राम्हण
निजी भूमि का योग .. 0.266 0.212
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 927 - भू- अर्जन -2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम- बड़ोखर
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर-बड़ोखर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.180 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्र.
अर्जित रकबा
टिप्पणी
कुल रकबा
(हे. में. )
(हे. में. )
(2)
(1)
(3)
(5)
(4)
1
2.520
8
0.180
चन्द्रमणि पिता केमला राम तिवारी
2.520
0.180
निजी भूमि का योग
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
8699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र. 929- भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम- गन्नौड 234
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- भेलकी
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.108 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
क्र.
कुल रकबा (हे. में. )
(3) (2)
(1)
0.480 484
1
0.040 487
2
0.520 निजी भूमि का योग
टिप्पणी
अर्जित रकबा (हे. में. )
(5)
(4)
0.084
शेषमणि पिता हनुमान पटेल
0.024
शेषमणि पिता हनुमान पटेल
0.108
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.