मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 47 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2023- अग्रहायण 3 , शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2023
क्र. ई- 1-198-2023-5- एक.- श्री गणेश शंकर मिश्रा , भाप्रसे (2010 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम , भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2023
क्र. ई. एफ. - 1658219-2023 - ब- 2-दो. राज्य शासन एतद्वारा , श्री विनीत कपूर, भापुसे, पीएस टू डीजीपी, पु. मु. , भोपाल को दिनांक 28 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2023 तक, कुल पॉच दिवस अर्जित अवकाश एवं 25-27 नवम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में Ecquador south America ( यूनाईटेड नेशन ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति प्रदान करता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनीत कपूर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पीएस टू डीजीपी, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
8701
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .
8702
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
( 3 ) अवकाशकाल में श्री विनीत कपूर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनीत कपूर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2023
फा. क्र. 5346- इक्कीस ब ( एक) -2023 .-कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र. 17 (ई) - 17-2016- इक्कीस-ब (एक) -1888-19 , दिनांक 2 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा उक के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , नीचे सारणी के कॉलम ( 3 ) में दर्शित न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश स्तर पर, उसके कॉलम (2 ) में दर्शित जिला एवं उसके अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए वाणिज्यिक अपील न्यायालय के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् : -
सारणी
जिला
क्र.
(2)
(1)
न्यायाधीश-जिला न्यायाधीश स्तर (3)
"1 . इन्दौर डॉ. लखन लाल गोस्वामी, सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर. "
F. No. 5346 -XXI - B ( 1 ) -2023 . In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commercial Courts Act , 2015 ( No. 4 of 2016) and in light of this department's Notification No. F. No. 17 (E) -17-2016- XXI - B ( 1 ) -1888-19 dated 2nd April , 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 12th April , 2019 issued under setion 3A of the said Act , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designate the Judicial Officer at District Judge level shown in column No. (3) of the table below for the District shown in column No. (2 ) thereof and districts falling under it, to be a Judge of Commercial Appellate Court , to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes , namely:-
TABLE
S. No. District
(2)
(1)
Indore
"1 .
Judge-District Judge Level (3) Dr. Lakhan Lal Goswami , VII District & Additional Sessions Judge, Indore ."
संशोधित आदेश भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2023
क्र. 18654-3228- इक्कीस अ ( स्था )-गोप.- 2023.-कार्यालयीन आदेश क्र . 16601-3228 - इक्कीस- अ ( स्था ) गोप.- 2023 , दिनांक 6 अक्टूबर 2023 द्वारा श्री सुशील कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर को सेवानिवृत्ति उपरांत अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र अनुसार निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन , नियुक्ति आदेश दिनांक से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है . उनके वेतन आहरण के लिए त्रुटिवश मांग संख्या- 29-2052-सचिवालय सामान्यसेवाएं ( 090 ) -सचिवालय- योजना- ( 9057 )-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद -11 वेतन भत्ते की उपमद- 025- संविदा कर्मचारियों कापारिश्रमिकके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-124 में विकलनीय होगा, अंकित हो गया है उसके स्थान पर व्यय मांग संख्या-29 , मुख्यशीर्ष 2014-114- विधि परामर्शी, 3428 - महाधिवक्ता , की मद- 11 - वेतन भत्ते की उपमद- 025- संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकलनीय होगा पढ़ा जाए.
आदेश के शेष भाग यथावत् रहेंगे . भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2023
फा. क्र. 5453-2023-इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अशोक गुप्ता, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर में डॉ. रमेश साहू की दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप एतद्वारा , पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है. वे उक्त कार्य के अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय , अलिराजपुर में प्रत्येक माह में 2 दिवसों के लिए श्रृखंला न्यायालय का आयोजन भी करेंगे.
उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 5460-2023- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अनीश कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , झाबुआ में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर एतद्वारा , पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है. वे उक्त कार्य के अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय , अलिराजपुर में प्रत्येक माह में 2 दिवसों के लिए श्रृखंला न्यायालय का आयोजन भी करेंगे .
उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत् विकलनीय होगा.
भाग 1 ]
8703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2023
फा. क्र. 5452- इक्कीस- ब ( एक) -2023 .- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात :-
सारणी
क्र. जिले का नाम
विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(2)
(3)
(1)
रायसेन
" 27 .
श्रीमती वर्षाशर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, रायसेन.".
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 5452 - XXI-( B - 1 ) -2023 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 ( 34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court ofMadhya Pradesh , hereby , makes the following farther amendment in this department's Notification F- No . B (1) 3476-2013 , dated 11th September , 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September, 2013 , Namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial number 27 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No. Name of
District
Name and Designation of Special Judge
(2)
(3)
(1)
"27. Raisen Smt. Varsha Sharma, Special Judge, SC/ ST (POA ) Act , Raisen . " .
2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्डव, सचिव.
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2023
क्र. एफ 1-5-3-0001-2023 - सात 4.- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ( 2016 का 49 ) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्वारा , अनुसूची - एक में राजस्व विभाग के स्थापना में, अनुसूची - दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करता है:-
अनुसूची-एक
( 1 ) राजस्व विभाग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8704
20
31.12.2024
जाथकेहैं।
नाएकेहैं। 31,12.2024
कीनावेगी। 31.12.2024
31.12.2024 कर्मचारीचयन
मण्डलद्वारा परिणामघोषित
उपरांतकीजावेगी।
उपरांतपदकीपूर्ति
जिलास्तरपरपद पूर्तिकीबातीहै।
आयोगकेपरिणाम
रिक्तपदोंकीपूर्ति
रिक्तपदोंकी पूर्ति म.प्र.लोकसेवा
रिक्तपदाँकीपूर्ति कबतककीजायेगी
हेतुप्रस्तावकर्मचारी पवनमहलकोमैने
31.12.2024 रिक्तपदोंकीपूर्ति हेतुप्रस्तावकर्मचारी धवनमहलकोभेजे
रिक्तपदोंकीपूर्ति हेतुप्रस्तावकर्मचारी धवनमहसकोभेजे जाचुकेहैं।
409
0
0
191
59
कस
रिक्तपद
1379
21
दिनेशकुमारमौर्य,उपसचिव.
कलभरे
1788
21
14521088
4
दिव्यांगज
नौको आवंटित(8+9+12+(7+10+13 पर्दाका15)+16) (5+8+11+ 14)
121
15
रिक्तपद
369
2
14
प्रतिचत 11
और बीमारी और मानसिक
ऑटिज़्म,मरेपद
दिव्यांगता, स्पेसिफिक
ता(1.5%)
140
27
20
13
57
361
128
07
3
5
11
पसिष्ठ
डिसेबिलिटी
अटैक
जिसमे सम्मिलित
लोकोमोटरभरेपदरिक्तपद
रोज
(1.5%)
है,सेरेबल
पीड़ित,मस्कृस रडिस्ट्राफी
34
طع
दिव्यांगजनोंहेतुचिन्हांकितपद/भरेपदरिक्तपर्धाकीजानकारी
अनुसूची-दो
कानाम।
62
455
भरेपदरिक्त
589
484
2
और सुनने बाले
तपद
(1.5%)
दिव्यांगजनोंकेलिएचिन्हांकितपदाँकीजानकारी
भरेपदरिक्तपदबहरे
06
4
पदः
दृष्टिवाधि
चिन्हांकित
52
बाधित्त औरकम
त(1.5%)
21
1789
1453
निःशक्तज
र्नाके कुल
संख्याका
चिंहांकित पर्योकी
सयोग पर्या
7551
331
20
रिक्त पद(3
3(बी) 159
184
545
24
3594
173306894
586
३(ए)
हुएपद
भर्तीके द्वारामरे
2981422263
876
238
745
3
मर्तीके स्वौकृत पद
2
तम्सीनदार
कार्यालय
सहायकसह डाटाएंट्री आपरेडर
सहायकग्रेड-33687
स्टेनोटाबपि स्ट(तृतीय श्रेणी)
पदसंवर्म कानाम
स्टेनोग्राफर वर्ग-3(तृतीय
TOTAL
शासकीय/अर्थशासकीय/निगम/मण्डन/स्वायत्तसंस्थाएँ/निकाय/विश्वविद्यालयएवंअन्यसंस्थाओं
तृतीयश्रेणी
तृतीयश्रेणी
तृतीयश्रेणी
तृतीयश्रेणी
विभागकानामराजस्वविभाग
तृतीयश्रेणीपटवारी24224
पदकी श्रेणी
तृतीयश्रेणीनावय 8705
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नर्मदापुरम , दिनांक 4 अक्टूबर 2023 क्र. 13891 - रा.प्र.क्र. - 0001 - अ - 82-2022-23-कीरतपुर
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं -30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी- नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार वं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं . 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । अनुसूची क्रमांक -1
ग्राम कीरतपुर
तहसील इटारसी
जिला नर्मदापुरम
क्र ०
विवरण
का रकबा (हैक्टर में)
अर्जित की जाने वाली भूमि
अर्जित रकबा
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है ।
1.111
0.086 निजी भूमि इटारसी- नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु
अनुसूची क्रमांक-2
क्रमांक कृषक का नाम व पिता/पति का नाम खसरा क्रमांक
भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में
1
2
3
4
6
5
1
174
0.263
0.036
175 0.024 0.024
राकेश वल्द फूलसिंह , संजू वल्द फूलसिंह , गीता पुत्री फूलसिंह , सीता पुत्री फूलसिंह, सविता पुत्री फूलसिंह, बबीता पुत्री फूलसिंह , अनुसुईया पत्नि बलराम, राजकुमार नाबा ० बलराम , दिलीप नाबा ० बलराम , पूजा नाबा ० बलराम वली मॉ अनुसुईया, सतवती पुत्री चेतू, सरस्वती पुत्री चेतू पता सा.देह भूमिस्वामी
0.287
0.060
कुल रकवा
2
0.824
0.026
177/2
विन्सेंट पिता जोसफ पता कीरतपुर इटारसी
योग-
1.111
0.086
( भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
8706
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
[ भाग 1
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 8394-जि.भू.अ. - 2023
सिवनी , दिनांक 20 नवम्बर 2023
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची
1. ग्राम का नाम
:- घोघरी
2. रा.नि.मं.
:- चमारीखुर्द
3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 0.31 हेक्टेयर प.ह.न.-12/14
तहसील:- छपारा जिला - सिवनी
सीमाए
वृक्ष संरचनाए
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और
पता
क्रं.
प्रकार
में
स्वामित्वका
सर्वेक्षणसं०
भूमिकाप्रकार
अर्जनकाक्षे०हैं०
1
2
3
4
5
6
1
17
0.31
उत्तर दक्षिण पूर्व
संख्या
पश्चिम
प्रकार
किस्म
प्लिथएरिया
7
8
9 10 11 12 13
1 किरण , मीना जाति सिवनी
शिवशंकर, संतोष,
सरोज, सुमन, निशा,
पिता
फत्तूलाल
अग्रवाल
पता
भूमिस्वामी
कृषि
भूमिस्वामी
1
योग
0.31
रास्ता
स्वयंकीशेषभूमि
स्वयंकीशेषभूमि
The198AR1219HH
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023
क्र. 8395 - जि.भू.अ. - 2023
8707
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची
1. ग्राम का नाम
:- भिलमा
2. रा.नि.मं.
:- लखनादौन
3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 0.31 हेक्टेयर प.ह.न.-83
तहसीलः- लखनादौन जिला सिवनी
सीमाए
वृक्ष संरचनांए
हितबद्ध व्यक्ति का नाम
और पता
क्रं
सर्वेक्षणसं०
स्वामित्वकाप्रकार
NOK102bit
अर्जनकाक्षे०हैं०में
1
3
2
4
5
6
1 187/8
0.31
भूमिस्वामी
कृषि
उत्तर दक्षिण पूर्व
पश्चिम
प्रकार
संख्या
किस्म
प्लिथएरिया
7
8 9 10
13 14
12
1
भूमि
मूलचंद, भैयाजी, सिलोचना, गौराबाई पिता शारदाप्रसाद बिट्टीबाई बेवा शारदाप्रसाद जाति लोधी पता भिलमा लखनादौन भूमिस्वामी
योग 1
0.31
(algeball)BANA
toflebols192kb
स्वयंकीशेषभूमि
theplawilllàthebaby
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण प्रबंधक (निर्माण) , गेल ( इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8708
क्र. 8397- जि.भू.अ.-2023
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित रामय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची
:- मारबोडी 1. ग्राम का नाम
:- बंडोल 2. रा.नि.मं.
:- 0.31 हेक्टेयर
3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
प.ह.न.-18
जिला सिवनी
तहसीलः- सिवनी
संरचनाए सीमाए
वृक्ष
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
सर्वेक्षणसं०
स्वामित्वकाप्रकार
ANADK48ye
अर्जनकाक्षे०
6
4
3
5
2
1
0.31
833
1
कृपि
भूमिस्वामी
प्रकार
संख्या
पश्चिम
उत्तर
किस्म
पूर्व
दक्षिण
प्लिथएरिया
1
13
12
11
8 9 10
2
7
1
4
पलास
1
वृसंग
सडक
भूमिस्वामीकाशेषरकबा
1090Abla12Hebelie
Incord bla12Helledbefit
मोहनलाल पिता डोगरू उर्फ गनेशा अवधलाल राजवती गुड्डी रमानपुरी तिजिया पिता रामलाल इन्द्रा बेवा रामलाल सहसलाल बेनीराम सहजपुरी फूलकली पिता तामू सीमा बेवा पंचमलाल कार्तिक पूर्वी पिता पंचमलाल सुरभि नाबालिग पिता पंचमलाल संरक्षक सीमा जाति अहीर पता मारबोडी सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
0.31
यो 1
ग
5
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरोक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तादित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण प्रबंधक ( निर्माण ), गेल (इंडिया ) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
8709
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
रा. प्र. क्र. 0094-अ-59-2022-23- प. क्र. क- वा- 1- भू-अर्जन-2023-5474
हरसूद, दिनांक 20 नवम्बर 2023
प्ररुप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत मोईपल के एवंएवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1842/क /वा.-1 /भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -पलानी माल , प.ह.न.-28, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- पलानी माल,
0.007
209/2
प.ह.नं.- 28
0.008
209/1
0.001
210/1
0.019
208/4
0.012
208/3
निरंतर- 2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8710
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.002
0.009
221
0.001
ग्राम- पलानी
माल,
प.ह.नं.- 28
0.001
224
0.006
220 0.004
215/5 0.007
215/3 0.005
0.002
257/1
0.002
258/1 0.004
259/2/1 0.006
259/1 0.004
262/4 0.007
262/1 0.001
262/3 0.009
266/1 0.006
266/2 0.003
268/3 0.001
225 0.003
223/1 0.005
223/3 0.004
232 0.001
247 0.002
8711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.002
248
0.013
249/2
ग्राम- पलानी
माल,
प.ह.नं.- 28
0.007
249/3
0.008
243
0.172
29
योग निजी भूमि
खण्डवा हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.001
207/1
ग्राम- पलानी
माल,
प.ह.नं.- 28
211/1 0.001
0.001
231/1
0.001
266/4 0.002
266/5 0.005
250 0.001
योग शासकीय भूमि 06 0.012
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 35 0.184
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8712
रा. प्र. क्र. 0112- अ-59-2022-23- प. क्र. क-वा-1 - भू-अर्जन- 2023-5471
प्ररुप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केवल एवं तंत्रप्रोईपलाईन केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सैन 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1869 / क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - सोनखेड़ी, प.ह.न.-31 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
विवरण :- उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का
ग्राम- सोनखेड़ी,
0.005
228/1
प.ह.नं.- 31
0.001
197/1
0.005
202
0.015
196
0.002
266/1 8713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
266/2
0.001
खण्डवा
हरसूद
0.001
225/1
270
0.001
ग्राम-
सोनखेड़ी,
प.ह.नं.- 31
272
0.003
271
0.001
0.008
395/1
395/2
0.003
0.012
394/2
0.004
393/2
0.007
391
0.007
392/2
0.001
392/3
359
0.005
0.001
364
0.007
357
0.090
20
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
220
0.001
ग्राम-
सोनखेड़ी,
प.ह.नं.- 31
0.019
260/1 0.008
0.007
0.001
261
0.001
0.004
262
0.001
0.001
263
0.001
264 0.004
268 0.001
269 0.007
396 0.012
360 0.003
361 0.010
356 0.011
78 0.001
खण्डवा हरसूद ग्राम- 355 0.007
80 0.001
सोनखेड़ी,
79 0.019
प.ह.नं.- 31
71 0.002
योग शासकीय भूमि 17 0.122
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 37 0.212
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8714
रा. प्र. क्र. 0078- अ- 59-2022-23- प. क्र. क-वा-1- भू-अर्जन- 2023-5483
प्ररुप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाई केक एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 201 जसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1791 /क/वा.-1/भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - काशीपुरा रैय्यत, प.ह.न.-34, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
0.004
239/2
ग्राम -काशीपुरा रैय्यत,
0.010
239/1
प.ह.न.-34,
0.005
238/1
0.002
242
0.004
238/2 8715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
खण्डवा ग्राम 237/1 0.003
हरसूद
-काशीपुरा 236/3 0.005
रैय्यत, 243 0.007
235/1 0.015
प.ह.न.-34,
248 0.001
250/7 0.002
250/4 0.009
251/1 0.001
250/6/1 0.001
250/6/2 0.011
250/2 0.008
250/5 0.008
252/1/1 0.003
252/1/2 0.006
252/7 0.001
252/3 0.014
252/2 0.015
226/1 0.024
223/2 0.001
223/1 0.010
223/3 0.013
223/4 0.010
223/5 0.006
219 0.003
208/1 0.026
123/1 0.024
4/1/2 0.025
4/3 0.004
4/4 0.020
0.024
2
0.009
15/2 0.015
15/1 0.010
16/3 0.017
0.376
योग निजी भूमि
38 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8716
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.001
240
ग्राम -काशीपुरा रैय्यत,
0.001
244
प.ह.न.-34,
0.001
218
0.003
216
0.005
209/1
0.001
173/2
0.003
212
0.001
3
0.016
योग शासकीय भूमि 08
0.392
46
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8717
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
रा. प्र. क्र. 0103 -अ-59-2022-23- प. क्र. क-वा-1- भू-अर्जन- 2023-5480
प्ररुप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिन्त पाईप कल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों हिरसूदसमीर जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1803 / क / वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
ग्राम
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.001
389/2
-इगरिया, प.ह.न.-18,
0.004
388/1
0.005
388/3
0.014
388/2
0.015
387/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023
8718
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.021
420
खण्डवा
हरसूद
0.008
ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18,
419/1/1
0.004
419/1/2
0.006
419/2
0.002
419/3
0.001
0.001
419/4
0.001
0.008
431
0.006
0.013
437/2
0.001
427/1
0.015
436/3
0.014
436/2
0.012
436/1
0.010
437/1
0.001
430/1
0.001
423
0.003
422/3
0.003
422/2
0.009
422/1
0.009
380
0.015
381
0.203
25
योग निजी भूमि
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का खण्डवा
हरसूद
विवरण :-
ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18,
0.001
421
0.001
0.001
434
0.012
456/2
0.012
456/1
0.007
455
0.034
05
योग शासकीय भूमि
0.237
30
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8719
रा. प्र. क्र. 0083- अ-59-2022-23- प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5477
प्ररुप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगतं पाईपलाई प्रडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 संन् 2013 दिजिये इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1833 /क/ वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजांल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -पलानी रैय्यत, प.ह.न.-28, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
4
3
5
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- पलानी रैय्यत,
0.003
111/4
प.ह.नं.- 28,
0.003
111/3
111/5
0.004
0.003
योग निजी भूमि
04
0.013 8720
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
3 1
खण्डवा हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम- पलानी
रैय्यत,
प.ह.नं.- 28
0.001
109/2
योग शासकीय भूमि 01
0.001
05
0.014
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
पुरुषोत्तम कुमार, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी.
8721
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
हरसूद , दिनांक 9 सितम्बर 2023
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. क.- वा-1- भू-अर्जन- 2023-4363 - रा.प्र.क्र. 0010-अ-59-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 3512- क- वा.- 1 - भू- अर्जन-2023 , हरसूद, दिनांक 6 जुलाई 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -02 से पम्प हाऊस क्रमांक-3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- मौजवाड़ी रैय्यत , प . ह. नं. 42, तहसील- खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
उपयोग के अधिकार जिला
तहसील
के लिये अर्जित की
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(2) खालवा
(1) खण्डवा
(3)
मौजवाड़ी रैय्यत,
प.ह.न. 42
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण
14/2
0.009
0.006
16/5
0.005
16/4
18
0.021
0.012
20/1
0.004
20/2
0.005
19
0.002
28/4
0.025
28/1
0.007
228/3
0.008
228/1
0.004
228/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8722
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.004
251/1/1
0.004
251/1/2
0.004
251/2
0.010
251/3
0.024
260
0.004
261/1
0.004
258/2
0.002
0.011
258/1
0.001
269
0.008
0.006
268/1
0.006
268/2
0.007
319/1
0.006
320
0.011
321/2
0.008
323/1
0.006
323/2
0.002
324
0.236
योग निजी भूमि
खालवा
मौजवाड़ी रैय्यत, प.ह.नं. 42
खण्डवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण
1 0.002 15 0.012 17 0.002 25 0.001 247 0.001 248 0.001 262 0.001 271 0.001 08 0.021
योग शासकीय भूमि
0.257
37
कुल योग ( निजी शासकीय भूमि)
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. क. - वा-1 - भू-अर्जन- 2023-4366- रा.प्र.क्र. 0053- अ- 59-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 3515 -क- वा.-1 - भू- अर्जन-2023 , हरसूद , दिनांक 6 जुलाई 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 से पम्प हाऊस क्रमांक-3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक-02 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- सैदाबाद, प. ह. नं. 15, तहसील- खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
8723
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1) (2) खण्डवा खालवा
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(3) (4) (5)
सैदाबाद, उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी
प.ह.नं. 15 भूमि का विवरण
27/2 0.010
28/3 0.006
30/2 0.002
85 0.012
101/2 0.021
101/3/2 0.014
101/3/1 0.028
143/2 0.011
143/1 0.001
149/1 0.001
146/1 0.023
146/2 0.019
0.030
190 0.015
0.001
0.007
189
0.001
185 0.019
360/1 0.039
360/2 0.025
579/2 0.001
361 0.046
343/2 0.020
343/1 0.021
340 0.013
344/1 0.002
307/2 0.006
308/2 0.002
308/3 0.023
309/1 0.022
8724
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023
(1) (2) (3) (4) (5)
56/1 0.003
57/1 0.003
57/2 0.004
57/3 0.002
59/11 0.003
59/8 0.002
59/5 0.003
59/2 0.002
61/1 0.009
65/2/1 0.006
65/1 0.001
64 0.004
72 0.002
0.001
157 0.006
0.001
0.007
156
0.001
73 0.010
70/1 0:020
0.003
158
0.002
159 0.012
165 0.006
153 0.004
167 0.001
162/4 0.017
0.006
0.005
178
0.001
336/1 0.008
336/4 0.003
334/1 0.013
335 0.002
330 0.003
319 0.007
154/2 0.005
173 0.008
370/2 0.015
472/2 0.004
518/4 0.011
518/5 0.007
514 0.003
550/1 0.001
550/2 0.003
550/3 0.002
553/3 0.002
8725 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
554/3
0.002
553/1
0.002
0.001
554/1
0.001
0.003
553/2
554/2
0.002
0.009
555/1/1
0.007
579/3
580/3
0.002
0.006
596/3
0.003
0.004
596/2
0.005
596/1
599/1
0.004
599/5
0.006
101/4
0.003
82
0.745
योग निजी भूमि
खण्डवा
खालवा
सैदाबाद, प.ह.नं. 15
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय
भूमि का विवरण
1 0.009
31 0.008
32 0.020
49 0.002
87 0.026
90 0.015
91 0.005
92 0.006
76 0.002
145 0.005
176 0.002
0.002
188
0.004
180 0.003
328 0.005
321 0.003
100 0.004
66 0.001
375 0.001
168 0.004
176 0.001
0.019
177 0.002
0.006
365 0.011
364 0.015
338/2 0.001
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8726
(1) (2) (3) (4) (5)
336/2 0.001
328 0.001
321 0.001
170 0.004
175 0.007
176 0.001
369 0.009
474 0.004
475 0.001
479 0.002
484 0.002
485 0.002
520 0.002
513 0.001
600 0.001
451 0.001
584 0.001
योग शासकीय भूमि 41 0.223
123 0.968
कुल योग ( निजी शासकीय भूमि )
पुरुषोत्तम कुमार, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी,
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश
सरदारपुर , दिनांक 16 अक्टूबर 2023
प्ररुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 5353 - भू- अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0152- ब- 121-2023-24.- अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद- थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एस.एम. - 1 आर.एम. - 15 एल. एम -15 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बालोदा, प.ह.नं. - 87 , तहसील सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला धार ( मध्यप्रदेश ) द्वारा भूमिगम पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
8727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर , जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1) (2) धार
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(3) (4) (5)
बालोदा, 19 0.041
सरदारपुर
प.ह.न. 87 15/1/2 0.036
305/2 0.002
309/1 0.049
312/1 0.037
313/1 0.035
314/2 0.004
314/1 0.005
315/3 0.005
230/1 0.019
315/2 0.006
315/1/4 0.002
176/2 0.028
315/1/3 0.003
176/3 0.020
422/1 0.002
315/1/2 0.003
315/1/1 0.003
388/1/2/2 0.013
175 0.030
277/2/3 0.005
277/2/2 0.005
277/2/1 0.005
278/2/1 0.022
228/3 0.016
228/1 0.019
225 0.011
223 0.004
212 0.015
186 0.002
187/2 0.011
8728
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
(1) (2) (3) (4) (5)
187/1 0.014
340/4 0.019
340/3 0.031
340/2 0.004
419/1/3 0.012
419/1/1/1 0.019
419/1/2 0.005
418/1/1 0.005
419/1/1/2 0.010
418/1/2/1/2 0.026
419/2/1 0.012
419/2/2 0.015
412/2/1/4 0.008
412/2/3 0.005
408 0.019
407/1/1 0.026
404 0.055
388/2/2 0.010
388/2/1 0.013
403 0.006
454/1 0.009
454/4 0.006
397/5 0.014
397/3 0.018
397/2/2 0.008
397/2/1 0.015
397/1 0.026
396/2 0.019
460/1/1/1/1 0.072
461 0.058
462 0.017
197/3 0.008
197/2 0.008
197/1/3/2 0.009
197/1/3/1 0.011
197/1/2 0.034
194 0.003
193/2 0.068
173 0.084
15/2 0.015
18/2/4 0.020
8729 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
(1) (2) (3) (4) (5)
18/2/3 0.019
3/3 0.019
18/2/2 0.014
18/2/1 0.003
18/1 0.010
15/1/1 0.010
9/4/2 0.007
4/2 0.017
9/4/1 0.010
9/3 0.017
4/3 0.015
9/2 0.020
4/1 0.021
9/1 0.039
7/3 0.044
7/2 0.043
7/1/2 0.020
7/1/1 0.022
4/4/2 0.010
4/4/1 0.018
2 0.128
योग 2.027
प्ररुप "ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
पत्र क्र. 5358 - भू-अर्जन- री-1-2023 - रा.प्र.क्र. 0154- ब- 121-2023-24.- अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ - पेटलावद- थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम . 20 व एल. एम. 17 तथा आर.एम.- 15 की ब्रांच माइनर पाईप नहर एल. एस. एम-01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सोनियाखेड़ी, प.ह.नं. - 87, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8730
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2) (1)
धार
सरदारपुर
0.008
35/4
0.004
32/1
सोनियाखेड़ी,
प.ह.न. 87
31 0.038 29/5 0.026 29/4 0.017 52/4/1 0.020 52/4/2 0.020 29/3 0.017 52/5/1 0.007 52/5/2 0.007 29/2 0.016 52/3/1 0.020 52/3/2 0.020 29/1 0.019 28/3 0.007 45/1 0.004 28/2 0.008 45/2 0.028 28/1 0.013 25/2 0.061 24 0.060 21 0.014 20 0.040 52/2/2 0.076 71/1 0.037 47/3 0.017 47/1 0.012 47/2 0.021 48/4 0.019 52/1/1 0.019 52/1/2 0.020 51/1 0.007 54/1 0.023 54/2 0.008 48/3 0.012
8731
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
(1) (2) (3) (4) (5)
54/3 0.014
55 0.032
164 0.056
165 0.004
50/1 0.010
171/1 0.069
166/1 0.003
170/1 0.018
48/2 0.010
48/1 0.010
49 0.027
10/1/1 0.039
योग 1.037
प्ररुप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये ]
पत्र क्र. 5363 - भू-अर्जन- री- 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0156-ब- 121-2023-24.- अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम. 17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- दौलतपुरा , प.ह.नं.- 72, तहसील - सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.
अनुसूची
उपयोग के अधिकार
खसरा
ग्राम/पटवारी
तहसील
जिला
क्रमांक
हल्का क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
0.009 (1) धार
(3) दौलतपुरा,
(2) सरदारपुर
0.056
प.ह.न. 72
(4) 621 619 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8732
(2) (3) (4) (5)
(1)
608 0.017
504 0.024
501 0.008
512 0.015
511 0.008
513 0.019
514 0.005
516 0.016
197 0.060
198 0.017
199 0.081
177 0.009
176 0.009
174 0.005
173 0.035
योग 0.393
प्ररुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए]
पत्र क्र. 5368 - भू- अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0155- ब- 121-2023-24.- अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी. एम. - 3 पाईप नहर एवं की ब्रांच माईनर आर. एम. 08 व एल. एम. - 04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- राजपुरा, प.ह.नं. - 94 , तहसील सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.
अनुसूची
उपयोग के अधिकार
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(2)
0.073
301
(3) राजपुरा,
(1) धार
सरदारपुर
0.004
303
प.ह.न. 94
0.024
310/1 8733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
(1) (2) (3) (4) (5)
310/2 0.067
312/1 0.012
316 0.054
386 0.055
290/2 0.008
39/3 0.042
39/2 0.042
290/1/1/1 0.077
289/1 0.058
289/2/2 0.047
289/2/1/1 0.004
281/1 0.065
283 0.069
269 0.052
270/1 0.050
260 0.062
262 0.027
258 0.034
238 0.055
254/6 0.026
251/2 0.005
254/1/1 0.005
254/1/2 0.033
251/1 0.004
219 0.127
220/2 0.008
289/2/1/2 0.053
289/2/1/3 0.060
392 0.008
391 0.063
394/1 0.016
394/2 0.034
395/2 0.037
396 0.023
398/2 0.111
633/1 0.012
243 0.072
773 0.053
665/1/1 0.027
101/1 0.052
102/2 0.016
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023
8734
[ भाग 1
(1) (2) (3) (4) (5)
665/2/2 0.036
665/4 0.040
102/1 0.014
691/1 0.078
690 0.006
689 0.070
688 0.005
731 0.069
684 0.015
772 0.004
782 0.052
775 0.010
780 0.022
790 0.003
791 0.002
792 0.021
793/1 0.022
793/2 0.015
795/1/2 0.006
795/2 0.007
1/2 0.013
10/2 0.045
10/3/1/1 0.010
10/3/1/2 0.065
41 0.020
36/2/2 0.052
36/1/2 0.055
46/1/1 0.054
47/4 0.047
103/1 0.042
109 0.063
108 0.071
116 0.117
115 0.002
118/2 0.010
118/3 0:016
0.008
119/1/2 0.015
119/2 0.050
योग 3.078
8735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
प्ररुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 5373 - भू-अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0153- ब- 121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद - थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 13 , 15 एवं एल. एस. एम. - 01 / आर. एम. - 15 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कपास्थल , प.ह.नं. - 86 , तहसील सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार ( मध्यप्रदेश ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर , जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
640
0.010 (1) धार
(2) सरदारपुर
0.026
644/1
(3) कपास्थल, प.ह.नं. 86
645
0.040
0.020
620/1
0.008
719/2
717
0.022
716
0.038
707
0.045
0.036
729
732
0.006
0.006
733
0.047
734/1
0.055
736
0.016
739/2
804/2/1
0.079
0.015
739/1
0.018
804/1/2
740/3
0.010
0.011
794/1/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8736
(1) (2) (3) (4) (5)
794/1/3/1 0.007
798/1/1 0.021
797 0.026
794/1/3/1/2 0.020
794/1/3/3 0.020
794/1/2 0.074
793/4 0.034
809 0.065
815/8 0.004
815/9 0.047
986 0.030
971/1 0.094
883/2/1 0.052
972 0.022
975/2 0.025
975/3 0.027
944/1 0.019
870 0.069
878 0.036
894/1 0.142
882 0.089
881/1 0.008
884 0.031
894/2 0.003
883/1/3 0.026
883/2/2 0.048
886 0.043
802/2 0.040
801/1 0.021
805 0.050
1076/2 0.043
1074 0.058
1065 0.013
1070/1 0.023
1070/2 0.035
1069 0.020
1029 0.050
1171/1 0.025
1037 0.032
1032 0.035
1034/2 0.010
8737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
(1) (2) (3) (4) (5)
1016 0.033
1015/1 0.017
1015/2 0.019
1014/2/2 0.005
1014/1/4 0.033
1014/1/3 0.033
1013/3 0.014
1014/1/2 0.005
936 0.002
935/1 0.063
1155/1/2 0.025
1155/1/3 0.008
1155/2/1 0.021
1155/2/4 0.030
1155/2/3 0.035
1178/2 0.070
1180/1/2 0.006
1180/1/1 0.016
1180/2 0.020
1180/3 0.020
1180/4 0.028
1181 0.035
1202/1 0.008
1171/2 0.056
योग 2.647
प्ररुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 5378 - भू- अर्जन- री- 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0150-ब- 121-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. 05 व आर. एम-08 एवं एल. एम. - 10 तथा एल. एम.- 10 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एस. एम. - 02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भोपावर, प.ह.नं. - 56 , तहसील- सरदारपुर , जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 , मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8738
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा .
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1) (2) धार सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(3) (4) (5)
भोपावर, 2149 0.042
प.ह.नं. 56 2151/1 0.049
2145 0.021
2142/3 0.029
2142/2 0.012
2142/1 0.012
2139/1 0.069
2101/2 0.031
2062 0.018
2083 0.094
2053/2 0.030
2049/2 0.015
2053/1 0.025
2049/1 0.015
2032 0.019
1588/3/3 0.045
1538 0.005
1269 0.027
1537/3/2 0.029
1537/3/1 0.008
1490 0.046
1491 0.025
1492 0.067
1486 0.044
1494 0.166
1235/2 0.060
1896 0.043
1895/1 0.016
1895/2 0.016
1895/3 0.013
1892 0.043
1815 0.044
8739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
(1) (2) (3) (4) (5)
1816 0.029
2077 0.007
2001 0.049
2000/1 0.018
1973/1 0.026
1976/1 0.020
1990 0.016
1992 0.067
1989/2 0.008
1991/3 0.021
1738 0.065
1699/3/1 0.024
1699/1 0.049
1702 0.037
1630 0.022
1629 0.015
1627 0.034
1608/4 0.004
1608/3 0.019
1608/2 0.019
1608/1 0.017
702 0.065
703 0.007
697 0.009
688 0.025
335 0.020
334 0.020
332/3 0.031
332/2 0.005
339 0.005
342 0.047
352 0.017
1514/1 0.034
1516/4 0.030
1514/2 0.033
1516/3 0.040
1410 0.013
1441 0.009
योग 2.154
8740
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
[भाग 1
प्ररुप "ख"
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 5383- भू-अर्जन-री-1-2023- रा.प्र.क्र. 0151 - ब- 121-2023-24.- अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम. - 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बड़बेली, प.ह.नं. - 74, तहसील सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सरदारपुर, जिला - धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.
अनुसूची
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5) (1) धार
1245/4
0.008 (2) सरदारपुर
1246/6
(3) बड़बेली, प.ह.न. 74
0.032
1245/3
0.021
1246/4
0.012
1245/2
0.010
1245/1
0.049
0.007
1247/1
1247/2
0.007
0.007
1247/3
1251/1
0.054
1299
0.054
1251/2/2
0.035
0.040
1251/2/1
0.023
1249/1
1253/1
0.015
1254
0.040
1256
0.025
1298
0.005 8741
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
(1) (2) (3) (4) (5)
1297 0.034
1296/2/1 0.026
1265 0.052
1267/2 0.030
1267/3 0.011
1275/4 0.005
1280 0.065
1278 0.022
1276 0.015
1275/3 0.018
1275/1 0.012
1275/2 0.015
1274 0.043
547/1 0.046
योग 0.838
प्ररुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 5388 - भू-अर्जन-री- 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0149-ब- 121-2023-24.- अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ - पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल . एम. - 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - श्यामपुरा ठाकुर, प.ह.नं. - 75, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा .
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5) (2)
0.018 (1) धार
सरदारपुर
0.032
(4) 339 252
(3)
श्यामपुरा ठाकुर,
प.ह.न. 75
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
8742
(2) (3) (4) (5)
(1)
348 0.051
168 0.030
351/1 0.005
351/3 0.005
196/1 0.006
347 0.014
159 0.043
204/2 0.053
205/2 0.019
205/1 0.036
197 0.010
156 0.027
208/1 0.031
209/2 0.038
184 0.018
158 0.021
157 0.028
136 0.011
137/2 0.005
137/1 0.041
134 0.018
131/1 0,033
133 0.008
121 0.063
117/2 0.013
122 0.040
117/1/2 0.045
योग 0.762
राहुल चौहान , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
8743
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 3 नवम्बर 2023
प्र. क्र. 05- अ- 82-2023-24- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संवव्यहार नहीं करेगा या कोई संवव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन
का नाम
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील
रकबा
सर्वे नं.
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ग्वालियर शहर में
0.0351
511/1
कार्यपालन यंत्री,
ग्वालियर मानपुरगिर्द
ग्वालियर
0.0210
511/2/2
लोक निर्माण
0.0132
512/1
विभाग सेतु निर्माण
संभाग ग्वालियर.
512/2/1
0.0110
ट्रिपल आई. टी. एम. कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा
0.0210
513/2/2
नाले पर एलीवेटेड
0.0120
514/1
कॉरीडोर /फलाई
0.1027
515/1
0.0009
ओव्हर निर्माण हेतु
521
0.0126
522
भूमि का अर्जन.
0.0568
534
535
0.0929
0.0947
539/1
0.0236
549/2
0.4975
किता 13
भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अक्षय कुमार सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.