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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 47, Part Part 1, 24 November 2023

Published 24 November 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
47
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-11-24.47.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2023- अग्रहायण 3 , शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2023

क्र. ई- 1-198-2023-5- एक.- श्री गणेश शंकर मिश्रा , भाप्रसे (2010 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम , भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2023

क्र. ई. एफ. - 1658219-2023 - ब- 2-दो. राज्य शासन एतद्वारा , श्री विनीत कपूर, भापुसे, पीएस टू डीजीपी, पु. मु. , भोपाल को दिनांक 28 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2023 तक, कुल पॉच दिवस अर्जित अवकाश एवं 25-27 नवम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में Ecquador south America ( यूनाईटेड नेशन ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनीत कपूर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पीएस टू डीजीपी, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

8701

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .

8702

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

( 3 ) अवकाशकाल में श्री विनीत कपूर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनीत कपूर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2023

फा. क्र. 5346- इक्कीस ब ( एक) -2023 .-कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र. 17 (ई) - 17-2016- इक्कीस-ब (एक) -1888-19 , दिनांक 2 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा उक के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , नीचे सारणी के कॉलम ( 3 ) में दर्शित न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश स्तर पर, उसके कॉलम (2 ) में दर्शित जिला एवं उसके अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए वाणिज्यिक अपील न्यायालय के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात् : -

सारणी

जिला

क्र.

(2)

(1)

न्यायाधीश-जिला न्यायाधीश स्तर (3)

"1 . इन्दौर डॉ. लखन लाल गोस्वामी, सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर. "

F. No. 5346 -XXI - B ( 1 ) -2023 . In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commercial Courts Act , 2015 ( No. 4 of 2016) and in light of this department's Notification No. F. No. 17 (E) -17-2016- XXI - B ( 1 ) -1888-19 dated 2nd April , 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 12th April , 2019 issued under setion 3A of the said Act , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designate the Judicial Officer at District Judge level shown in column No. (3) of the table below for the District shown in column No. (2 ) thereof and districts falling under it, to be a Judge of Commercial Appellate Court , to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes , namely:-

TABLE

S. No. District

(2)

(1)

Indore

"1 .

Judge-District Judge Level (3) Dr. Lakhan Lal Goswami , VII District & Additional Sessions Judge, Indore ."

संशोधित आदेश भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2023

क्र. 18654-3228- इक्कीस अ ( स्था )-गोप.- 2023.-कार्यालयीन आदेश क्र . 16601-3228 - इक्कीस- अ ( स्था ) गोप.- 2023 , दिनांक 6 अक्टूबर 2023 द्वारा श्री सुशील कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर को सेवानिवृत्ति उपरांत अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र अनुसार निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन , नियुक्ति आदेश दिनांक से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है . उनके वेतन आहरण के लिए त्रुटिवश मांग संख्या- 29-2052-सचिवालय सामान्यसेवाएं ( 090 ) -सचिवालय- योजना- ( 9057 )-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद -11 वेतन भत्ते की उपमद- 025- संविदा कर्मचारियों कापारिश्रमिकके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-124 में विकलनीय होगा, अंकित हो गया है उसके स्थान पर व्यय मांग संख्या-29 , मुख्यशीर्ष 2014-114- विधि परामर्शी, 3428 - महाधिवक्ता , की मद- 11 - वेतन भत्ते की उपमद- 025- संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विकलनीय होगा पढ़ा जाए.

आदेश के शेष भाग यथावत् रहेंगे . भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2023

फा. क्र. 5453-2023-इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अशोक गुप्ता, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर में डॉ. रमेश साहू की दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप एतद्वारा , पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है. वे उक्त कार्य के अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय , अलिराजपुर में प्रत्येक माह में 2 दिवसों के लिए श्रृखंला न्यायालय का आयोजन भी करेंगे.

उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 5460-2023- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अनीश कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , झाबुआ में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर एतद्वारा , पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है. वे उक्त कार्य के अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय , अलिराजपुर में प्रत्येक माह में 2 दिवसों के लिए श्रृखंला न्यायालय का आयोजन भी करेंगे .

उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत् विकलनीय होगा.

भाग 1 ]

8703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2023

फा. क्र. 5452- इक्कीस- ब ( एक) -2023 .- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग- एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात :-

सारणी

क्र. जिले का नाम

विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम

(2)

(3)

(1)

रायसेन

" 27 .

श्रीमती वर्षाशर्मा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, रायसेन.".

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 5452 - XXI-( B - 1 ) -2023 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 ( 34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court ofMadhya Pradesh , hereby , makes the following farther amendment in this department's Notification F- No . B (1) 3476-2013 , dated 11th September , 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September, 2013 , Namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for serial number 27 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

TABLE

S. No. Name of

District

Name and Designation of Special Judge

(2)

(3)

(1)

"27. Raisen Smt. Varsha Sharma, Special Judge, SC/ ST (POA ) Act , Raisen . " .

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्डव, सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2023

क्र. एफ 1-5-3-0001-2023 - सात 4.- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ( 2016 का 49 ) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्वारा , अनुसूची - एक में राजस्व विभाग के स्थापना में, अनुसूची - दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करता है:-

अनुसूची-एक

( 1 ) राजस्व विभाग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8704

20

31.12.2024

जाथकेहैं।

नाएकेहैं। 31,12.2024

कीनावेगी। 31.12.2024

31.12.2024 कर्मचारीचयन

मण्डलद्वारा परिणामघोषित

उपरांतकीजावेगी।

उपरांतपदकीपूर्ति

जिलास्तरपरपद पूर्तिकीबातीहै।

आयोगकेपरिणाम

रिक्तपदोंकीपूर्ति

रिक्तपदोंकी पूर्ति म.प्र.लोकसेवा

रिक्तपदाँकीपूर्ति कबतककीजायेगी

हेतुप्रस्तावकर्मचारी पवनमहलकोमैने

31.12.2024 रिक्तपदोंकीपूर्ति हेतुप्रस्तावकर्मचारी धवनमहलकोभेजे

रिक्तपदोंकीपूर्ति हेतुप्रस्तावकर्मचारी धवनमहसकोभेजे जाचुकेहैं।

409

0

0

191

59

कस

रिक्तपद

1379

21

दिनेशकुमारमौर्य,उपसचिव.

कलभरे

1788

21

14521088

4

दिव्यांगज

नौको आवंटित(8+9+12+(7+10+13 पर्दाका15)+16) (5+8+11+ 14)

121

15

रिक्तपद

369

2

14

प्रतिचत 11

और बीमारी और मानसिक

ऑटिज़्म,मरेपद

दिव्यांगता, स्पेसिफिक

ता(1.5%)

140

27

20

13

57

361

128

07

3

5

11

पसिष्ठ

डिसेबिलिटी

अटैक

जिसमे सम्मिलित

लोकोमोटरभरेपदरिक्तपद

रोज

(1.5%)

है,सेरेबल

पीड़ित,मस्कृस रडिस्ट्राफी

34

طع

दिव्यांगजनोंहेतुचिन्हांकितपद/भरेपदरिक्तपर्धाकीजानकारी

अनुसूची-दो

कानाम।

62

455

भरेपदरिक्त

589

484

2

और सुनने बाले

तपद

(1.5%)

दिव्यांगजनोंकेलिएचिन्हांकितपदाँकीजानकारी

भरेपदरिक्तपदबहरे

06

4

पदः

दृष्टिवाधि

चिन्हांकित

52

बाधित्त औरकम

त(1.5%)

21

1789

1453

निःशक्तज

र्नाके कुल

संख्याका

चिंहांकित पर्योकी

सयोग पर्या

7551

331

20

रिक्त पद(3

3(बी) 159

184

545

24

3594

173306894

586

३(ए)

हुएपद

भर्तीके द्वारामरे

2981422263

876

238

745

3

मर्तीके स्वौकृत पद

2

तम्सीनदार

कार्यालय

सहायकसह डाटाएंट्री आपरेडर

सहायकग्रेड-33687

स्टेनोटाबपि स्ट(तृतीय श्रेणी)

पदसंवर्म कानाम

स्टेनोग्राफर वर्ग-3(तृतीय

TOTAL

शासकीय/अर्थशासकीय/निगम/मण्डन/स्वायत्तसंस्थाएँ/निकाय/विश्ववि‌द्यालयएवंअन्यसंस्थाओं

तृतीयश्रेणी

तृतीयश्रेणी

तृतीयश्रेणी

तृतीयश्रेणी

विभागकानामराजस्वविभाग

तृतीयश्रेणीपटवारी24224

पदकी श्रेणी

तृतीयश्रेणीनावय 8705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नर्मदापुरम , दिनांक 4 अक्टूबर 2023 क्र. 13891 - रा.प्र.क्र. - 0001 - अ - 82-2022-23-कीरतपुर

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं -30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी- नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार वं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं . 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । अनुसूची क्रमांक -1

ग्राम कीरतपुर

तहसील इटारसी

जिला नर्मदापुरम

क्र ०

विवरण

का रकबा (हैक्टर में)

अर्जित की जाने वाली भूमि

अर्जित रकबा

कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है ।

1.111

0.086 निजी भूमि इटारसी- नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु

अनुसूची क्रमांक-2

क्रमांक कृषक का नाम व पिता/पति का नाम खसरा क्रमांक

भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण

अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में

1

2

3

4

6

5

1

174

0.263

0.036

175 0.024 0.024

राकेश वल्द फूलसिंह , संजू वल्द फूलसिंह , गीता पुत्री फूलसिंह , सीता पुत्री फूलसिंह, सविता पुत्री फूलसिंह, बबीता पुत्री फूलसिंह , अनुसुईया पत्नि बलराम, राजकुमार नाबा ० बलराम , दिलीप नाबा ० बलराम , पूजा नाबा ० बलराम वली मॉ अनुसुईया, सतवती पुत्री चेतू, सरस्वती पुत्री चेतू पता सा.देह भूमिस्वामी

0.287

0.060

कुल रकवा

2

0.824

0.026

177/2

विन्सेंट पिता जोसफ पता कीरतपुर इटारसी

योग-

1.111

0.086

( भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

8706

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

[ भाग 1

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 8394-जि.भू.अ. - 2023

सिवनी , दिनांक 20 नवम्बर 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

अनुसूची

1. ग्राम का नाम

:- घोघरी

2. रा.नि.मं.

:- चमारीखुर्द

3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 0.31 हेक्टेयर प.ह.न.-12/14

तहसील:- छपारा जिला - सिवनी

सीमाए

वृक्ष संरचनाए

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और

पता

क्रं.

प्रकार

में

स्वामित्वका

सर्वेक्षणसं०

भूमिकाप्रकार

अर्जनकाक्षे०हैं०

1

2

3

4

5

6

1

17

0.31

उत्तर दक्षिण पूर्व

संख्या

पश्चिम

प्रकार

किस्म

प्लिथएरिया

7

8

9 10 11 12 13

1 किरण , मीना जाति सिवनी

शिवशंकर, संतोष,

सरोज, सुमन, निशा,

पिता

फत्तूलाल

अग्रवाल

पता

भूमिस्वामी

कृषि

भूमिस्वामी

1

योग

0.31

रास्ता

स्वयंकीशेषभूमि

स्वयंकीशेषभूमि

The198AR1219HH

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023

क्र. 8395 - जि.भू.अ. - 2023

8707

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

अनुसूची

1. ग्राम का नाम

:- भिलमा

2. रा.नि.मं.

:- लखनादौन

3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल :- 0.31 हेक्टेयर प.ह.न.-83

तहसीलः- लखनादौन जिला सिवनी

सीमाए

वृक्ष संरचनांए

हितबद्ध व्यक्ति का नाम

और पता

क्रं

सर्वेक्षणसं०

स्वामित्वकाप्रकार

NOK102bit

अर्जनकाक्षे०हैं०में

1

3

2

4

5

6

1 187/8

0.31

भूमिस्वामी

कृषि

उत्तर दक्षिण पूर्व

पश्चिम

प्रकार

संख्या

किस्म

प्लिथएरिया

7

8 9 10

13 14

12

1

भूमि

मूलचंद, भैयाजी, सिलोचना, गौराबाई पिता शारदाप्रसाद बिट्टीबाई बेवा शारदाप्रसाद जाति लोधी पता भिलमा लखनादौन भूमिस्वामी

योग 1

0.31

(algeball)BANA

toflebols192kb

स्वयंकीशेषभूमि

theplawilllàthebaby

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण प्रबंधक (निर्माण) , गेल ( इंडिया) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8708

क्र. 8397- जि.भू.अ.-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित रामय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

अनुसूची

:- मारबोडी 1. ग्राम का नाम

:- बंडोल 2. रा.नि.मं.

:- 0.31 हेक्टेयर

3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

प.ह.न.-18

जिला सिवनी

तहसीलः- सिवनी

संरचनाए सीमाए

वृक्ष

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

सर्वेक्षणसं०

स्वामित्वकाप्रकार

ANADK48ye

अर्जनकाक्षे०

6

4

3

5

2

1

0.31

833

1

कृपि

भूमिस्वामी

प्रकार

संख्या

पश्चिम

उत्तर

किस्म

पूर्व

दक्षिण

प्लिथएरिया

1

13

12

11

8 9 10

2

7

1

4

पलास

1

वृसंग

सडक

भूमिस्वामीकाशेषरकबा

1090Abla12Hebelie

Incord bla12Helledbefit

मोहनलाल पिता डोगरू उर्फ गनेशा अवधलाल राजवती गुड्डी रमानपुरी तिजिया पिता रामलाल इन्द्रा बेवा रामलाल सहसलाल बेनीराम सहजपुरी फूलकली पिता तामू सीमा बेवा पंचमलाल कार्तिक पूर्वी पिता पंचमलाल सुरभि नाबालिग पिता पंचमलाल संरक्षक सीमा जाति अहीर पता मारबोडी सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

0.31

यो 1

ग

5

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरोक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तादित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण प्रबंधक ( निर्माण ), गेल (इंडिया ) लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

8709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

रा. प्र. क्र. 0094-अ-59-2022-23- प. क्र. क- वा- 1- भू-अर्जन-2023-5474

हरसूद, दिनांक 20 नवम्बर 2023

प्ररुप-" घ"

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत मोईपल के एवंएवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1842/क /वा.-1 /भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -पलानी माल , प.ह.न.-28, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- पलानी माल,

0.007

209/2

प.ह.नं.- 28

0.008

209/1

0.001

210/1

0.019

208/4

0.012

208/3

निरंतर- 2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8710

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.002

0.009

221

0.001

ग्राम- पलानी

माल,

प.ह.नं.- 28

0.001

224

0.006

 220           0.004
 215/5         0.007
 215/3         0.005
               0.002
 257/1
               0.002
 258/1         0.004
259/2/1        0.006
 259/1         0.004
 262/4         0.007
 262/1         0.001
 262/3         0.009
 266/1         0.006
 266/2         0.003
 268/3         0.001
  225          0.003
 223/1         0.005
 223/3         0.004
  232          0.001
 247           0.002

8711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.002

248

0.013

249/2

ग्राम- पलानी

माल,

प.ह.नं.- 28

0.007

249/3

0.008

243

0.172

29

योग निजी भूमि

खण्डवा हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

207/1

ग्राम- पलानी

माल,

प.ह.नं.- 28

                                211/1        0.001
                                              0.001
                                231/1
                                             0.001
                                266/4         0.002
                                266/5         0.005
                                 250          0.001
              योग शासकीय भूमि    06          0.012
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)     35          0.184

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8712

रा. प्र. क्र. 0112- अ-59-2022-23- प. क्र. क-वा-1 - भू-अर्जन- 2023-5471

प्ररुप-" घ"

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केवल एवं तंत्रप्रोईपलाईन केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सैन 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1869 / क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2023, हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - सोनखेड़ी, प.ह.न.-31 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

विवरण :- उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का

ग्राम- सोनखेड़ी,

0.005

228/1

प.ह.नं.- 31

0.001

197/1

0.005

202

0.015

196

0.002

266/1 8713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

266/2

0.001

खण्डवा

हरसूद

0.001

225/1

270

0.001

ग्राम-

सोनखेड़ी,

प.ह.नं.- 31

272

0.003

271

0.001

0.008

395/1

395/2

0.003

0.012

394/2

0.004

393/2

0.007

391

0.007

392/2

0.001

392/3

359

0.005

0.001

364

0.007

357

0.090

20

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

220

0.001

ग्राम-

सोनखेड़ी,

प.ह.नं.- 31

0.019

                                     260/1         0.008
                                                   0.007
                                                   0.001
                                      261
                                                   0.001
                                                   0.004
                                      262
                                                   0.001
                                                   0.001
                                      263
                                                   0.001
                                     264           0.004
                                      268          0.001
                                     269           0.007
                                      396          0.012
                                      360          0.003
                                      361          0.010
                                      356          0.011
                                      78           0.001
खण्डवा      हरसूद      ग्राम-        355           0.007
                                      80           0.001
                      सोनखेड़ी,
                                      79           0.019
                     प.ह.नं.- 31
                                      71           0.002
                  योग शासकीय भूमि    17           0.122
    कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)     37           0.212

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8714

रा. प्र. क्र. 0078- अ- 59-2022-23- प. क्र. क-वा-1- भू-अर्जन- 2023-5483

प्ररुप-" घ"

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाई केक एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 201 जसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1791 /क/वा.-1/भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - काशीपुरा रैय्यत, प.ह.न.-34, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

0.004

239/2

ग्राम -काशीपुरा रैय्यत,

0.010

239/1

प.ह.न.-34,

0.005

238/1

0.002

242

0.004

238/2 8715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

खण्डवा                    ग्राम        237/1          0.003
            हरसूद
                       -काशीपुरा       236/3          0.005
                         रैय्यत,        243           0.007
                                       235/1          0.015
                       प.ह.न.-34,
                                        248           0.001
                                       250/7          0.002
                                       250/4          0.009
                                       251/1          0.001
                                      250/6/1         0.001
                                      250/6/2         0.011
                                       250/2          0.008
                                       250/5          0.008
                                      252/1/1         0.003
                                      252/1/2         0.006
                                       252/7          0.001
                                       252/3          0.014
                                       252/2          0.015
                                       226/1          0.024
                                       223/2          0.001
                                       223/1          0.010
                                       223/3          0.013
                                       223/4          0.010
                                       223/5          0.006
                                        219           0.003
                                       208/1          0.026
                                       123/1          0.024
                                       4/1/2          0.025
                                        4/3           0.004
                                        4/4           0.020
                                                      0.024
                                         2
                                                      0.009
                                        15/2          0.015
                                        15/1          0.010
                                        16/3          0.017

0.376

योग निजी भूमि

38 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8716

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

240

ग्राम -काशीपुरा रैय्यत,

0.001

244

प.ह.न.-34,

0.001

218

0.003

216

0.005

209/1

0.001

173/2

0.003

212

0.001

3

0.016

योग शासकीय भूमि 08

0.392

46

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 8717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

रा. प्र. क्र. 0103 -अ-59-2022-23- प. क्र. क-वा-1- भू-अर्जन- 2023-5480

प्ररुप-" घ"

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिन्त पाईप कल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों हिरसूदसमीर जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1803 / क / वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

ग्राम

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.001

389/2

-इगरिया, प.ह.न.-18,

0.004

388/1

0.005

388/3

0.014

388/2

0.015

387/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023

8718

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.021

420

खण्डवा

हरसूद

0.008

ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18,

419/1/1

0.004

419/1/2

0.006

419/2

0.002

419/3

0.001

0.001

419/4

0.001

0.008

431

0.006

0.013

437/2

0.001

427/1

0.015

436/3

0.014

436/2

0.012

436/1

0.010

437/1

0.001

430/1

0.001

423

0.003

422/3

0.003

422/2

0.009

422/1

0.009

380

0.015

381

0.203

25

योग निजी भूमि

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का खण्डवा

हरसूद

विवरण :-

ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18,

0.001

421

0.001

0.001

434

0.012

456/2

0.012

456/1

0.007

455

0.034

05

योग शासकीय भूमि

0.237

30

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8719

रा. प्र. क्र. 0083- अ-59-2022-23- प. क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन-2023-5477

प्ररुप-" घ"

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगतं पाईपलाई प्रडक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 संन् 2013 दिजिये इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1833 /क/ वा.-1/ भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 28.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने मोरण्ड एवं गंजांल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -पलानी रैय्यत, प.ह.न.-28, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

4

3

5

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- पलानी रैय्यत,

0.003

111/4

प.ह.नं.- 28,

0.003

111/3

111/5

0.004

0.003

योग निजी भूमि

04

0.013 8720

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

3 1

खण्डवा हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम- पलानी

रैय्यत,

प.ह.नं.- 28

0.001

109/2

योग शासकीय भूमि 01

0.001

05

0.014

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

पुरुषोत्तम कुमार, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी.

8721

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

हरसूद , दिनांक 9 सितम्बर 2023

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. क.- वा-1- भू-अर्जन- 2023-4363 - रा.प्र.क्र. 0010-अ-59-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 3512- क- वा.- 1 - भू- अर्जन-2023 , हरसूद, दिनांक 6 जुलाई 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -02 से पम्प हाऊस क्रमांक-3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- मौजवाड़ी रैय्यत , प . ह. नं. 42, तहसील- खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

उपयोग के अधिकार जिला

तहसील

के लिये अर्जित की

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(2) खालवा

(1) खण्डवा

(3)

मौजवाड़ी रैय्यत,

प.ह.न. 42

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण

14/2

0.009

0.006

16/5

0.005

16/4

18

0.021

0.012

20/1

0.004

20/2

0.005

19

0.002

28/4

0.025

28/1

0.007

228/3

0.008

228/1

0.004

228/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8722

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.004

251/1/1

0.004

251/1/2

0.004

251/2

0.010

251/3

0.024

260

0.004

261/1

0.004

258/2

0.002

0.011

258/1

0.001

269

0.008

0.006

268/1

0.006

268/2

0.007

319/1

0.006

320

0.011

321/2

0.008

323/1

0.006

323/2

0.002

324

0.236

योग निजी भूमि

खालवा

मौजवाड़ी रैय्यत, प.ह.नं. 42

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण

 1                0.002
 15                0.012
 17                0.002
 25                0.001
247                0.001
248                0.001
262                0.001
271                0.001
 08                0.021

योग शासकीय भूमि

0.257

37

कुल योग ( निजी शासकीय भूमि)

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. क. - वा-1 - भू-अर्जन- 2023-4366- रा.प्र.क्र. 0053- अ- 59-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 3515 -क- वा.-1 - भू- अर्जन-2023 , हरसूद , दिनांक 6 जुलाई 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-2 से पम्प हाऊस क्रमांक-3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक-02 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- सैदाबाद, प. ह. नं. 15, तहसील- खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

8723

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 जुलाई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

 (1)                (2)
खण्डवा              खालवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  (3)                  (4)                  (5)
 सैदाबाद,                  उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी
प.ह.नं. 15                     भूमि का विवरण
                       27/2                 0.010
                       28/3                 0.006
                       30/2                 0.002
                        85                  0.012
                       101/2                0.021
                      101/3/2               0.014
                      101/3/1               0.028
                       143/2                0.011
                       143/1                0.001
                       149/1                0.001
                       146/1                0.023
                       146/2                0.019
                                            0.030
                        190                 0.015
                                            0.001
                                            0.007
                        189
                                            0.001
                        185                 0.019
                       360/1                0.039
                       360/2                0.025
                       579/2                0.001
                        361                 0.046
                       343/2                0.020
                       343/1                0.021
                        340                 0.013
                       344/1                0.002
                       307/2                0.006
                       308/2                0.002
                       308/3                0.023
                       309/1                0.022

8724

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023

(1)                  (2)                 (3)                 (4)                 (5)
                                                             56/1                0.003
                                                             57/1                0.003
                                                             57/2                0.004
                                                             57/3                0.002
                                                             59/11               0.003
                                                             59/8                0.002
                                                             59/5                0.003
                                                             59/2                0.002
                                                             61/1                0.009
                                                            65/2/1               0.006
                                                             65/1                0.001
                                                              64                 0.004
                                                              72                 0.002
                                                                                 0.001
                                                              157                0.006
                                                                                 0.001
                                                                                 0.007
                                                              156
                                                                                 0.001
                                                              73                 0.010
                                                             70/1                0:020
                                                                                 0.003
                                                              158
                                                                                 0.002
                                                              159                0.012
                                                              165                0.006
                                                              153                0.004
                                                              167                0.001
                                                             162/4               0.017
                                                                                 0.006
                                                                                 0.005
                                                              178
                                                                                 0.001
                                                             336/1               0.008
                                                             336/4               0.003
                                                             334/1               0.013
                                                              335                0.002
                                                              330                0.003
                                                             319                 0.007
                                                             154/2               0.005
                                                              173                0.008
                                                             370/2               0.015
                                                             472/2               0.004
                                                             518/4               0.011
                                                             518/5               0.007
                                                              514                0.003
                                                             550/1               0.001
                                                             550/2               0.003
                                                             550/3               0.002
                                                             553/3               0.002

8725 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

554/3

0.002

553/1

0.002

0.001

554/1

0.001

0.003

553/2

554/2

0.002

0.009

555/1/1

0.007

579/3

580/3

0.002

0.006

596/3

0.003

0.004

596/2

0.005

596/1

599/1

0.004

599/5

0.006

101/4

0.003

82

0.745

योग निजी भूमि

खण्डवा

खालवा

सैदाबाद, प.ह.नं. 15

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय

भूमि का विवरण

  1                 0.009
  31                0.008
  32                0.020
 49                 0.002
 87                 0.026
 90                 0.015
 91                 0.005
 92                 0.006
 76                 0.002
 145                0.005
 176                0.002
                    0.002
 188
                    0.004
 180                0.003
 328                0.005
 321                0.003
 100                0.004
 66                 0.001
 375                0.001
 168                0.004
 176                0.001
                    0.019
 177                0.002
                    0.006
 365                0.011
 364                0.015
338/2               0.001

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8726

(1)                  (2)                (3)                (4)                 (5)
                                                           336/2               0.001
                                                           328                0.001
                                                           321                 0.001
                                                           170                0.004
                                                           175                 0.007
                                                           176                0.001
                                                           369                 0.009
                                                           474                 0.004
                                                           475                 0.001
                                                           479                 0.002
                                                           484                 0.002
                                                           485                 0.002
                                                            520                0.002
                                                            513                0.001
                                                           600                 0.001
                                                           451                 0.001
                                                            584                0.001
                                          योग शासकीय भूमि   41                 0.223
                                                            123                0.968

कुल योग ( निजी शासकीय भूमि )

पुरुषोत्तम कुमार, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी,

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश

सरदारपुर , दिनांक 16 अक्टूबर 2023

प्ररुप "ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

पत्र क्र. 5353 - भू- अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0152- ब- 121-2023-24.- अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद- थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एस.एम. - 1 आर.एम. - 15 एल. एम -15 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बालोदा, प.ह.नं. - 87 , तहसील सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 30, मनावर, जिला धार ( मध्यप्रदेश ) द्वारा भूमिगम पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

8727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर , जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

(1)                (2)
 धार

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                      (3)                  (4)                  (5)
                     बालोदा,                19                 0.041
सरदारपुर
                    प.ह.न. 87             15/1/2               0.036
                                          305/2                 0.002
                                          309/1                0.049
                                          312/1                0.037
                                          313/1                0.035
                                          314/2                0.004
                                          314/1                0.005
                                          315/3                 0.005
                                          230/1                0.019
                                           315/2                0.006
                                          315/1/4               0.002
                                          176/2                 0.028
                                          315/1/3               0.003
                                          176/3                 0.020
                                          422/1                 0.002
                                          315/1/2               0.003
                                          315/1/1               0.003
                                         388/1/2/2              0.013
                                           175                  0.030
                                          277/2/3               0.005
                                          277/2/2               0.005
                                          277/2/1               0.005
                                         278/2/1                0.022
                                          228/3                 0.016
                                          228/1                 0.019
                                           225                  0.011
                                           223                  0.004
                                           212                  0.015
                                           186                  0.002
                                           187/2                0.011

8728

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

(1)                   (2)                 (3)                  (4)                  (5)
                                                              187/1                0.014
                                                              340/4                0.019
                                                              340/3                0.031
                                                              340/2                0.004
                                                             419/1/3               0.012
                                                            419/1/1/1              0.019
                                                             419/1/2               0.005
                                                             418/1/1               0.005
                                                            419/1/1/2              0.010
                                                            418/1/2/1/2            0.026
                                                             419/2/1               0.012
                                                             419/2/2               0.015
                                                            412/2/1/4              0.008
                                                             412/2/3               0.005
                                                               408                 0.019
                                                             407/1/1               0.026
                                                               404                 0.055
                                                              388/2/2              0.010
                                                              388/2/1              0.013
                                                               403                 0.006
                                                              454/1                0.009
                                                              454/4                0.006
                                                              397/5                0.014
                                                              397/3                0.018
                                                             397/2/2               0.008
                                                              397/2/1              0.015
                                                              397/1                0.026
                                                              396/2                0.019
                                                            460/1/1/1/1            0.072
                                                               461                 0.058
                                                               462                 0.017
                                                              197/3                0.008
                                                              197/2                0.008
                                                             197/1/3/2             0.009
                                                            197/1/3/1              0.011
                                                             197/1/2               0.034
                                                               194                 0.003
                                                              193/2                0.068
                                                               173                 0.084
                                                               15/2                0.015
                                                              18/2/4               0.020

8729 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

(1)                   (2)                 (3)                  (4)                  (5)
                                                              18/2/3               0.019
                                                               3/3                 0.019
                                                              18/2/2               0.014
                                                              18/2/1               0.003
                                                               18/1                0.010
                                                              15/1/1               0.010
                                                              9/4/2                0.007
                                                               4/2                 0.017
                                                              9/4/1                0.010
                                                               9/3                 0.017
                                                               4/3                 0.015
                                                               9/2                 0.020
                                                               4/1                 0.021
                                                               9/1                 0.039
                                                               7/3                 0.044
                                                               7/2                 0.043
                                                              7/1/2                0.020
                                                              7/1/1                0.022
                                                              4/4/2                0.010
                                                              4/4/1                0.018
                                                                2                  0.128
                                                                          योग      2.027

प्ररुप "ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]

पत्र क्र. 5358 - भू-अर्जन- री-1-2023 - रा.प्र.क्र. 0154- ब- 121-2023-24.- अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ - पेटलावद- थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम . 20 व एल. एम. 17 तथा आर.एम.- 15 की ब्रांच माइनर पाईप नहर एल. एस. एम-01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सोनियाखेड़ी, प.ह.नं. - 87, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8730

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2) (1)

धार

सरदारपुर

0.008

35/4

0.004

32/1

सोनियाखेड़ी,

प.ह.न. 87

 31                  0.038
29/5                 0.026
29/4                 0.017
52/4/1               0.020
52/4/2               0.020
 29/3                0.017
52/5/1               0.007
52/5/2               0.007
 29/2                0.016
52/3/1               0.020
52/3/2               0.020
 29/1                0.019
 28/3                0.007
 45/1                0.004
 28/2                0.008
 45/2                0.028
 28/1                0.013
 25/2                0.061
  24                 0.060
  21                 0.014
  20                 0.040
52/2/2               0.076
 71/1                0.037
 47/3                0.017
 47/1                0.012
 47/2                0.021
 48/4                0.019
52/1/1               0.019
52/1/2               0.020
 51/1                0.007
 54/1                0.023
 54/2                 0.008
 48/3                0.012

8731

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

(1)                  (2)                (3)                 (4)                 (5)
                                                            54/3               0.014
                                                             55                0.032
                                                            164                0.056
                                                            165                0.004
                                                            50/1               0.010
                                                            171/1              0.069
                                                            166/1               0.003
                                                            170/1              0.018
                                                            48/2                0.010
                                                            48/1               0.010
                                                             49                 0.027
                                                           10/1/1               0.039
                                                                       योग      1.037

प्ररुप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये ]

पत्र क्र. 5363 - भू-अर्जन- री- 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0156-ब- 121-2023-24.- अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम. 17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- दौलतपुरा , प.ह.नं.- 72, तहसील - सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

उपयोग के अधिकार

खसरा

ग्राम/पटवारी

तहसील

जिला

क्रमांक

हल्का क्रमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

0.009 (1) धार

(3) दौलतपुरा,

(2) सरदारपुर

0.056

प.ह.न. 72

(4) 621 619 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8732

                    (2)                 (3)                (4)                 (5)
(1)
                                                           608                0.017
                                                           504                0.024
                                                           501                0.008
                                                           512                0.015
                                                           511                0.008
                                                           513                0.019
                                                           514                 0.005
                                                           516                 0.016
                                                           197                 0.060
                                                            198                0.017
                                                           199                 0.081
                                                            177                0.009
                                                            176                0.009
                                                            174                0.005
                                                            173                0.035
                                                                      योग      0.393

प्ररुप "ख "

[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए]

पत्र क्र. 5368 - भू- अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0155- ब- 121-2023-24.- अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी. एम. - 3 पाईप नहर एवं की ब्रांच माईनर आर. एम. 08 व एल. एम. - 04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- राजपुरा, प.ह.नं. - 94 , तहसील सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

उपयोग के अधिकार

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(2)

0.073

301

(3) राजपुरा,

(1) धार

सरदारपुर

0.004

303

प.ह.न. 94

0.024

310/1 8733

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

(1)                   (2)                 (3)                  (4)                  (5)
                                                              310/2                0.067
                                                              312/1                0.012
                                                               316                 0.054
                                                               386                 0.055
                                                              290/2                0.008
                                                               39/3                0.042
                                                               39/2                0.042
                                                             290/1/1/1             0.077
                                                              289/1                0.058
                                                             289/2/2               0.047
                                                             289/2/1/1             0.004
                                                              281/1                0.065
                                                               283                 0.069
                                                               269                 0.052
                                                              270/1                0.050
                                                               260                  0.062
                                                               262                  0.027
                                                               258                 0.034
                                                               238                  0.055
                                                               254/6                0.026
                                                               251/2                0.005
                                                              254/1/1               0.005
                                                              254/1/2               0.033
                                                               251/1                0.004
                                                               219                  0.127
                                                               220/2                0.008
                                                             289/2/1/2              0.053
                                                             289/2/1/3              0.060
                                                                392                 0.008
                                                                391                 0.063
                                                               394/1                0.016
                                                               394/2                0.034
                                                               395/2                0.037
                                                                396                 0.023
                                                               398/2                0.111
                                                               633/1                0.012
                                                                243                 0.072
                                                                773                 0.053
                                                              665/1/1               0.027
                                                               101/1                0.052
                                                               102/2                0.016

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 नवम्बर 2023

8734

[ भाग 1

(1)                  (2)                 (3)                (4)                  (5)
                                                           665/2/2              0.036
                                                            665/4               0.040
                                                            102/1               0.014
                                                            691/1               0.078
                                                             690                0.006
                                                             689                0.070
                                                             688                0.005
                                                             731                0.069
                                                             684                0.015
                                                             772                0.004
                                                             782                0.052
                                                             775                0.010
                                                             780                0.022
                                                             790                0.003
                                                             791                0.002
                                                             792                0.021
                                                            793/1               0.022
                                                            793/2               0.015
                                                           795/1/2              0.006
                                                            795/2               0.007
                                                             1/2                0.013
                                                            10/2                0.045
                                                           10/3/1/1             0.010
                                                           10/3/1/2             0.065
                                                             41                 0.020
                                                            36/2/2              0.052
                                                           36/1/2               0.055
                                                           46/1/1               0.054
                                                            47/4                0.047
                                                            103/1               0.042
                                                             109                0.063
                                                             108                0.071
                                                             116                0.117
                                                             115                0.002
                                                            118/2               0.010
                                                            118/3               0:016
                                                                                0.008
                                                           119/1/2              0.015
                                                            119/2               0.050
                                                                       योग      3.078

8735

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

प्ररुप " ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

पत्र क्र. 5373 - भू-अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0153- ब- 121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद - थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 13 , 15 एवं एल. एस. एम. - 01 / आर. एम. - 15 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कपास्थल , प.ह.नं. - 86 , तहसील सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार ( मध्यप्रदेश ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर , जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

640

0.010 (1) धार

(2) सरदारपुर

0.026

644/1

(3) कपास्थल, प.ह.नं. 86

645

0.040

0.020

620/1

0.008

719/2

717

0.022

716

0.038

707

0.045

0.036

729

732

0.006

0.006

733

0.047

734/1

0.055

736

0.016

739/2

804/2/1

0.079

0.015

739/1

0.018

804/1/2

740/3

0.010

0.011

794/1/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8736

(1)                  (2)                 (3)                 (4)                  (5)
                                                           794/1/3/1             0.007
                                                            798/1/1              0.021
                                                              797                0.026
                                                          794/1/3/1/2            0.020
                                                           794/1/3/3             0.020
                                                            794/1/2              0.074
                                                             793/4               0.034
                                                              809                0.065
                                                             815/8               0.004
                                                             815/9               0.047
                                                              986                0.030
                                                             971/1               0.094
                                                            883/2/1               0.052
                                                              972                 0.022
                                                             975/2                0.025
                                                             975/3                0.027
                                                             944/1                0.019
                                                              870                 0.069
                                                              878                 0.036
                                                             894/1                0.142
                                                              882                 0.089
                                                             881/1                0.008
                                                              884                 0.031
                                                             894/2                0.003
                                                            883/1/3               0.026
                                                            883/2/2               0.048
                                                              886                 0.043
                                                             802/2                0.040
                                                             801/1                0.021
                                                              805                 0.050
                                                             1076/2               0.043
                                                              1074                0.058
                                                              1065                0.013
                                                             1070/1               0.023
                                                             1070/2               0.035
                                                              1069                0.020
                                                              1029                0.050
                                                             1171/1               0.025
                                                              1037                0.032
                                                              1032                0.035
                                                             1034/2               0.010

8737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

(1)                   (2)                 (3)                  (4)                  (5)
                                                               1016                0.033
                                                              1015/1               0.017
                                                              1015/2               0.019
                                                             1014/2/2              0.005
                                                             1014/1/4              0.033
                                                             1014/1/3              0.033
                                                              1013/3               0.014
                                                             1014/1/2              0.005
                                                               936                 0.002
                                                              935/1                0.063
                                                             1155/1/2              0.025
                                                             1155/1/3               0.008
                                                             1155/2/1              0.021
                                                             1155/2/4               0.030
                                                             1155/2/3              0.035
                                                              1178/2                0.070
                                                             1180/1/2               0.006
                                                             1180/1/1              0.016
                                                              1180/2                0.020
                                                              1180/3               0.020
                                                              1180/4                0.028
                                                               1181                0.035
                                                              1202/1               0.008
                                                              1171/2                0.056
                                                                           योग     2.647

प्ररुप "ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

पत्र क्र. 5378 - भू- अर्जन- री- 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0150-ब- 121-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. 05 व आर. एम-08 एवं एल. एम. - 10 तथा एल. एम.- 10 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एस. एम. - 02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भोपावर, प.ह.नं. - 56 , तहसील- सरदारपुर , जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 , मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8738

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा .

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

(1)                  (2)
 धार               सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

  (3)                 (4)                  (5)
 भोपावर,              2149                 0.042
प.ह.नं. 56            2151/1               0.049
                      2145                 0.021
                      2142/3               0.029
                      2142/2               0.012
                      2142/1               0.012
                      2139/1               0.069
                      2101/2               0.031
                       2062                0.018
                       2083                0.094
                      2053/2               0.030
                      2049/2               0.015
                      2053/1               0.025
                      2049/1               0.015
                       2032                0.019
                     1588/3/3              0.045
                       1538                0.005
                       1269                0.027
                     1537/3/2              0.029
                     1537/3/1              0.008
                       1490                0.046
                       1491                0.025
                       1492                0.067
                       1486                0.044
                       1494                0.166
                      1235/2               0.060
                       1896                0.043
                      1895/1               0.016
                      1895/2               0.016
                      1895/3               0.013
                       1892                0.043
                       1815                0.044

8739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

(1)                  (2)                 (3)                 (4)                  (5)
                                                             1816                0.029
                                                             2077                0.007
                                                             2001                0.049
                                                            2000/1               0.018
                                                            1973/1               0.026
                                                            1976/1               0.020
                                                             1990                0.016
                                                             1992                0.067
                                                            1989/2               0.008
                                                            1991/3               0.021
                                                             1738                0.065
                                                           1699/3/1              0.024
                                                            1699/1               0.049
                                                             1702                0.037
                                                             1630                0.022
                                                             1629                0.015
                                                             1627                 0.034
                                                            1608/4               0.004
                                                            1608/3                0.019
                                                             1608/2              0.019
                                                            1608/1                0.017
                                                              702                0.065
                                                              703                 0.007
                                                              697                 0.009
                                                              688                 0.025
                                                              335                 0.020
                                                              334                 0.020
                                                             332/3                0.031
                                                             332/2                0.005
                                                              339                 0.005
                                                              342                 0.047
                                                              352                 0.017
                                                             1514/1               0.034
                                                             1516/4               0.030
                                                             1514/2               0.033
                                                             1516/3               0.040
                                                             1410                 0.013
                                                             1441                 0.009
                                                                         योग      2.154

8740

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

[भाग 1

प्ररुप "ख"

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

पत्र क्र. 5383- भू-अर्जन-री-1-2023- रा.प्र.क्र. 0151 - ब- 121-2023-24.- अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम. - 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बड़बेली, प.ह.नं. - 74, तहसील सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सरदारपुर, जिला - धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5) (1) धार

1245/4

0.008 (2) सरदारपुर

1246/6

(3) बड़बेली, प.ह.न. 74

0.032

1245/3

0.021

1246/4

0.012

1245/2

0.010

1245/1

0.049

0.007

1247/1

1247/2

0.007

0.007

1247/3

1251/1

0.054

1299

0.054

1251/2/2

0.035

0.040

1251/2/1

0.023

1249/1

1253/1

0.015

1254

0.040

1256

0.025

1298

0.005 8741

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

(1)                  (2)                 (3)                 (4)                 (5)
                                                             1297               0.034
                                                           1296/2/1             0.026
                                                            1265                0.052
                                                            1267/2              0.030
                                                            1267/3              0.011
                                                            1275/4              0.005
                                                            1280                0.065
                                                             1278               0.022
                                                             1276               0.015
                                                            1275/3              0.018
                                                            1275/1              0.012
                                                            1275/2              0.015
                                                            1274                0.043
                                                            547/1               0.046
                                                                        योग     0.838

प्ररुप " ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

पत्र क्र. 5388 - भू-अर्जन-री- 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0149-ब- 121-2023-24.- अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ - पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी. सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल . एम. - 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - श्यामपुरा ठाकुर, प.ह.नं. - 75, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (मध्यप्रदेश ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा .

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5) (2)

0.018 (1) धार

सरदारपुर

0.032

(4) 339 252

(3)

श्यामपुरा ठाकुर,

प.ह.न. 75

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

8742

                     (2)                 (3)                 (4)                 (5)
(1)
                                                             348                0.051
                                                             168                0.030
                                                            351/1               0.005
                                                            351/3               0.005
                                                            196/1                0.006
                                                             347                0.014
                                                             159                0.043
                                                            204/2                0.053
                                                            205/2                0.019
                                                            205/1                0.036
                                                             197                 0.010
                                                             156                 0.027
                                                             208/1               0.031
                                                             209/2               0.038
                                                             184                 0.018
                                                             158                 0.021
                                                              157                0.028
                                                              136                0.011
                                                             137/2               0.005
                                                             137/1               0.041
                                                              134                0.018
                                                             131/1               0,033
                                                              133                0.008
                                                              121                0.063
                                                             117/2               0.013
                                                              122                0.040
                                                            117/1/2              0.045
                                                                         योग     0.762

राहुल चौहान , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

8743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 नवम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 3 नवम्बर 2023

प्र. क्र. 05- अ- 82-2023-24- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संवव्यहार नहीं करेगा या कोई संवव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

भूमि का वर्णन

का नाम

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

धारा ( 12 ) की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील

रकबा

सर्वे नं.

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ग्वालियर शहर में

0.0351

511/1

कार्यपालन यंत्री,

ग्वालियर मानपुरगिर्द

ग्वालियर

0.0210

511/2/2

लोक निर्माण

0.0132

512/1

विभाग सेतु निर्माण

संभाग ग्वालियर.

512/2/1

0.0110

ट्रिपल आई. टी. एम. कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा

0.0210

513/2/2

नाले पर एलीवेटेड

0.0120

514/1

कॉरीडोर /फलाई

0.1027

515/1

0.0009

ओव्हर निर्माण हेतु

521

0.0126

522

भूमि का अर्जन.

0.0568

534

535

0.0929

0.0947

539/1

0.0236

549/2

0.4975

किता 13

भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अक्षय कुमार सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 November 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-11-24.47.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-11-24.47.Ordinary.