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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 48, Part Part 1, 01 December 2023

Published 01 December 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
48
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-12-01.48.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2023-अग्रहायण 10, शक 1945

विषय - सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2023

क्र. ई 5-1150 आयएएस- लीव- 5- एक- श्रीमती मीनाक्षी सिंह, आयएएस. , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक, इकतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाताहै तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 , 24 , 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी सिंह , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-5-927 - आयएस- लीव- 5- एक. श्री प्रवीण सिंह अढायच , भाप्रसे ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला सीहोर को दिनांक 8 से 19 जनवरी 2024 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6, 7 एवं 20, 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

8745

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2023

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(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण सिंह अढायच को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अढायच, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अढायच, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2023

क्र. ई- 5-731 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति तथा पर्यटन विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा विकअ-सह- आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2023 द्वारा दिनांक 25 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2023 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश , दिनांक 23 , 24 सितम्बर एवं दिनांक 7 , 8 अक्टूबर 2023 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 25 से 29 सितम्बर 2023 तक, पाँच दिन एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 23, 24 एवं 30 सितम्बर 2023 तथा दिनांक 1 , 2 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2023

क्र. ई- 5-766- आयएएस- लीव- 5- एक. श्री शोभित जैन , भाप्रसे (2000 ) , सदस्य- सचिव, मध्यप्रदेश , राज्य खाद्य आयोग , भोपाल का दिनांक 11 अक्टूबर से 16 नवम्बर 2023 तक, सैंतीस दिन का अर्जित स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 एवं 19 नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री शोभित जैन की अवकाश अवधि में सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य खाद्य आयोग , भोपाल का प्रभार श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे ( 2007 ) , प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शोभित जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य खाद्य आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री शोभित जैन द्वारा सदस्य, सचिव, मध्यप्रदेश , राज्य खाद्य आयोग , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रीमन शुक्ला , भाप्रसे (2007 ) , सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश , राज्य खाद्य आयोग , भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री शोभित जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोभित जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 8 नवम्बर , 2023

क्र. ई- 5-948- आयएएस- लीव-5- एक. श्रीमती अरूणा गुप्ता, भाप्रसे ( 2004 ) सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अरूणा गुप्ता, को सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अरूणा गुप्ता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर , 2023

क्र. ई- 5-1218 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्रीमती मलिका निगम नागर, भाप्रसे -2016 , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक, ग्यारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23, 24 , 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मलिका निगम नागर, कोअस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मलिका निगम नागर, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मलिका निगम नागर, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई- 5-859 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री भरत यादव, भाप्रसे- 2008, विकअ-सह- आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 , 24 , 25 दिसम्बर 2023 एवं 6, 7 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह- आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2023

क्र. 2506-1932-2020-5- एक.-संस्थापन अधिकारी , भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 36-02-2023 - EO- (SM- I) (2) , दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के अनुक्रम में , श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव , "कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं अपर सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती है .

क्र. 2508-2399-2020-5- एक.- संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 36-02-2023 - EO- (SM - I ) (3 ) , दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के अनुक्रममें, श्रीमती पल्लवी जैन गोविल , भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग कीसेवाएं महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन्स, भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय , नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 6 नवम्बर 2023

क्र. एफ 5-12-2022- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री शील नागू मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर के पूर्ण वेतन भत्तों कीस्वीकृति हेतु उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 5645-दो- 1-6-13, दिनांक 19 सितम्बर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 27 जुलाई से 2 अगस्त 2023 तक का एवं दिनांक 24 अगस्त 2023 का कुल आठ दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2023

क्र. एफ 5-16-2022- एक-1.-माननीय न्यायाधिपति, श्री आनंद पाठक, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.

उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 5887 -दो- 1-7-2021 , दिनांक 5 अक्टूबर 2023 में उल्लेखित अनुक्रम में, माननीय न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 7 अगस्त 2023 का एवं दिनांक 2 सितम्बर 2023 का कुल दो दिवस पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2023

क्र. एफ- 1- (ए ) 27-1994- ब- 2- दो. राज्यशासन, श्री आलोक रंजन, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, ( प्रबन्ध ) पु. मु. , भोपाल को दिनांक 13 से 24 नवम्बर 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 11-12 व 25-27 नवम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री आलोक रंजन, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री विवेक शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( योजना ) , पु. मु, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रबन्ध) पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री आलोक रंजन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2023 संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 ( ए) -10-2003- ब-2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अगस्त 2023 को निरस्त कर उसके स्थान पर श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को दिनांक 6 से 8 सितम्बर 2023 तक तीन दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2 ) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

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क्र. एफ -1 ( ए ) 148-1995- ब- 2- दो. - राज्य शासन , श्रीडी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 6 से 8 सितम्बर 2023 तक, तीन दिवस लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 9 सितम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ -1 (ए) 155-93- ब-2- दो.- राज्य शासन, श्री राजेश गुप्ता, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, अजाक, पु. मु. , भोपाल को स्वयं का (TUR Bladder Tumor Surgery ) एवं फालोअप उपचार बाम्बे हॉस्पिटल मुंबई में कराने हेतु दिनांक 14 सितम्बर 2023 का एक दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से दो दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अजाक, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए ) 196-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पु. मु. , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 केद्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 4 से 8 दिसम्बर 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 2-3 व 9-10 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले भारत भ्रमण अंतर्गत पश्चिम बंगाल, कलकत्ता जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, शिकायत, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2023

क्र. एफ- 1324336-2023- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा, श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( पुलिस मैन्युअल ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 11 दिसम्बर 2023 से 8 मार्च 2024 तक, नवासी दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 9-10 मार्च 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में सपत्नी कोलंबिया व इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

(2 ) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (आरएण्डडी) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस मैन्युअल ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी , अवर सचिव.

8749

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 9 नवम्बर 2023

फा. क्र. 5346- इक्कीस ब ( एक)-2023.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र. 17 (ई) - 17-2016-इक्कीस- ब ( एक ) -1888-19 , दिनांक 2 अप्रैल, 2019 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) तथा (2 ) के अधीन जारी की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्गत नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में दर्शित न्यायिक अधिकारी को जिले न्यायाधीश स्तर पर, उसके कॉलम ( 2 ) में दर्शित जिले एवं उसके अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात्:-

सारणी

न्यायाधीश- जिला न्यायाधीश स्तर जिला

अनु. क्र.

(2)

(1)

इन्दौर

" 1 .

(3) डॉ. लखन लाल गोस्वामी, सप्तम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर. "

F. No. 5346 - XXI - B ( 1 ) -2023 . In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts Act , 2015 ( No. 4 of 2016 ) and in light of this department's Notification No. F. No. 17 (E) -17-2016- XXI - B (1) -1888-2019 , dated 2nd April , 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 12th April , 2019 issued under section 3 ( 1 ) & (2 ) of Commercial Court Act , 2015 (No. 4 of 2016 ) , the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby, under sub - section ( 3 ) Section 3 of said Act appoints the JudicialOfficer at District Judge level shown in column No. (3) of the Table below for the District shown in column No. (2) thereof and districts falling under it , to be a Judge todeal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes , namely :-

TABLE

S. No. District

Indore

(1) " 1 . (2) Judge- District Judge Level (3) Dr. Lakhan Lal Goswami , VII District & Additional Sessions Judge , Indore."

भोपाल , दिनांक 21 नवम्बर 2023

फा. क्र. 5524-2023- इक्कीस ब ( एक ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से, मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा , श्री राजेश जैन, व्यवहार न्यायाधीश " वरिष्ठ खण्ड " को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5 ( 1 ) ( बी) के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रुपये 144840-194660 ( J - 5 ) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है.

फा. क्र. 5478-2021 - इक्कीस- ब ( एक ) -2023.-( मेरिट क्रमांक 103 ) , राज्य शासन , श्री दिव्यांश लौवंशी पुत्र श्री कैलाश चन्द्र लौवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर ) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एत‌द्वारा नियुक्त करता है.

श्री दिव्यांश लौवंशी का गृह जिला नर्मदापुरम ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 14 अक्टूबर, 1998 है.

पंजी. क्र. 5442-2023- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर एवं रजिस्ट्रार (प्रशासन ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नानुसार सौंपता है :-

क्र.

नाम तथा पद

(2)

(1)

श्री संजीव कुमार गुप्ता,

नवीन पद स्थापना (3) द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उज्जैन- रिक्त न्यायालय.

1. रजिस्ट्रार ( विजिलेंस ) , उच्च न्यायालय , जबलपुर.

2. श्री विकास चन्द्र मिश्रा

रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) ,

तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , इंदौर - रिक्त न्यायालय.

उच्च न्यायालय, जबलपुर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2023

8750

फा. क्र. 5476- इक्कीस- ब( एक)- 2023.-ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251- इक्कीस- ब ( एक) -13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 , दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 68 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

न्यायाधिकारी का नाम

क्र.

पदस्थापना का स्थल

(3) शहडोल (1) " 68 .

(2) श्री मधुसूदन जंघेल , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, शहडोल.

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(6) शहडोल.".

(5) शहडोल

(4) शहडोल

F. No. 5476 -XXI - B ( 1 ) -2023 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 -XXI -B (I ) -13 , dated 10th May , 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 24th May, 2013 , Namely :-

AMENDMENT

Inthe said notification, in the Table , for serial numbers 68 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:--

TABLE

S. No. Name of Nyayadhikari

Place of Posting

(3) Shahdol (1) "68 .

(2) Shri Madhusudan Janghel, III Civil Judge Senior Division , Shahdol .

Name of Civil District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya

Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate level

(6) Shahdol .".

(5) Shahdol

(4) Shahdol

भोपाल , दिनांक 22/23 नवम्बर, 2023

पंजी क्र. 5467-2023 - इक्कीस- ब( एक).- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की अनुशंसा पर रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल -1 ) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , रजिस्ट्रार- कम - सचिव , उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा प्रभारी संचालक , मध्यप्रदेश मध्यस्थता केन्द्र, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मोहित दीवान एवं सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , रतलाम के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अरूण श्रीवास्तव , का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमेश पाण्डव, सचिव.

8751

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2023

निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

पंजी क्र. 4560-2023- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला मुख्यालय, होशंगाबाद ( नर्मदापुरम ) में विभागीय आदेश दिनांक 20 जुलाई 2020 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री शैलेन्द्र कुमार गौर को उनके द्वारा प्रेषित त्याग- पत्र के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

फा. क्र. 5486-2019- फेस- II-इक्कीस ब ( एक ) 2023.- (मेरिट क्रमांक 20 ) , राज्य शासन , श्री मोहम्मद सैफी पुत्र श्री सज्जाद हुसैन सैफी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

श्री मोहम्मद सैफी का गृह जिला जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) है एवं उनकी जन्मतिथि 21 अगस्त, 1997 है.

पंजी क्र. 4562-2023- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला मुख्यालय इन्दौर में विभागीय आदेश दिनांक 8 अप्रैल 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्रीमती जयश्री बसरगे का निधन होने के कारण तथा विभागीय आदेश दिनांक 12 फरवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री अशोक कुमार नांदेचा को उनके द्वारा प्रेषित त्याग- पत्र के आधार पर उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

फा. क्र. 5486-2019- फेस- II-इक्कीस- ब ( एक) 2023.- (मेरिट क्रमांक 51 ) , राज्य शासन , श्री अरुण सिंह ठाकुर पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह ठाकुर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J- 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

पंजी क्र. 4564-2023- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला मुख्यालय , भोपाल में विभागीय आदेश दिनांक 3 सितम्बर 2008 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सुभाषचंद्र श्रीवास्तव को उनके द्वारा प्रेषित त्याग- पत्र के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

श्री अरुण सिंह ठाकुर का गृह जिला धार (मध्यप्रदेश ) है एवं उनकी जन्मतिथि 8 अप्रैल, 1992 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले, अपर सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2023 फा. क्र. 486-2019- फेस- II-इक्कीस- ब ( एक) 2023.- (मेरिट क्रमांक 131 ) , राज्य शासन, सुश्री निरंजना मालवीय पुत्री श्री जुझार मालवीय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J-1) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

सुश्री निरंजना मालवीय का गृह जिला रतलाम ( मध्यप्रदेश ) है एवं उनकी जन्मतिथि 12 दिसम्बर, 1993 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

क्र.4-2-6-0004-2023- एसएण्डटी-इकतालीस- 1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ( 2016 का 49 ) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्वारा , अनुसूची- एक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की स्थापना में, अनुसूची दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करता है :-

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2023

अनुसूची-एक

( 1) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्‌

पंजी क्र. 4557-2023- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला मुख्यालय , छतरपुर में विभागीय आदेश दिनांक 10 अगस्त 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री अशोक कुमार चौरसिया एवं तहसील- लवकुशनगर " लौंडी ", जिला छतरपुर में विभागीय आदेश दिनांक 10 अगस्त 1979 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री शिवपाल सिंह का [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

8752

20

31/12/2024

रिक्तपदोंकी पूर्तिकबतककी जावेगी।

+1

0+

कुलभरे

पद (6+9 +12+ 15)

ग

7

कुल

)

0

(5+8+ 11+14

16

0

0

0

15

0

0

0

14

पद

स्पेसिफिक

ऑटिज्म

बौद्धिक

बहुविकलांगता

दिव्यांगता,

लनिगि डिसेबिलिटी

बीमारीऔर

(1.5%) चिन्हांकित

औरमानसिक

0

0 0

पदोंकीजानकारी

13

रिक्त पद

0

0

0

0

12

पद

भरे

0

0

11

बौनापनत्र मस्कुलर डिस्ट्राफी

डिसेबिलिटी

जिसमें

पीड़ित,

लोकोगोटर

चिन्हांकितपद/भरेपद/रिक्त

सम्मिलितहै,

एसिडअटैक

सेरेवलपाल्सी,

(1.5%) चिन्हांकितपद

कुष्ठरोगमुक्त,

0

0

0

10

रिक्त पद

0

0

0

0

दिव्यांगजनोंहेतु

भरेपद

0

0

0

चिन्हािं

पद

कत

कम

बहरे

और वाले

सुनने %)

अनुसूची-"दो" दिव्यांगजनोंकेलियेचिन्हांकितपदोंकीजानकारी

(1.5

0 0

0

रिक्त पद

오

भरे

पद

0

दृष्टिवा धित मौर कम दृष्टि (1.5 %) चिन्हां कत

0

0 0

0

어

चिन्हािं

कत पदों की कुल संख्या का कुल योग

निःशक्

0

01

0

0

0

0 0

0

(6%)

तजनों केलिए

04

0

02

01 01 03

पद

रिक्त

(3-3a)

0 0

0

0 0 01

0

01

के द्वारा गरे

सीची भर्ती

3(a)3(b)

01

05

3

05 02

03

01

01

01

कुल स्वीकृत पद

सीधी भर्तीके

योग

विभागकानाम-विज्ञानएवंप्रौ‌द्योगिकीविभाग

माहानिदेशक

(मध्यप्रदेशविज्ञानएवंप्रौद्योगिकीपरिषद)

वैज्ञानिक

सबालक

कार्यकारी

वैज्ञानिक

सचालक

संसाधन

प्रशासन)

स.उ.क.

निदशक,सु

सवर्ग ३१

सवानक (चित्त/

2

पद/संवर्ग कानाम

प्रथम

पद की श्रेणी 8753

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

20

31/12/2024

रिक्तपदोंकी पूर्तिकबतककी जावेगी।

+16)

2 이

15)

कुलभरे

0

पद (6+9 +12+

कुलयोग

(5+8+ 11+14

이

0

पद

15

भरे

0

0

14

3

रिवत पद

01

0

12

भरेपद

0

11

डिसेबिलिटी लोकोमोटर

बौनापनत्र एसिड अटैक पीड़ित,

रोगमुक्त,

पाल्सी.कुष्ठ

(1.5%) चिन्हांकित

जिसमें सम्मिलित है.सेरेवल भरकुलर डिस्ट्राफी पद

어

이

0

पद

10

5

दिव्यांगजनोंहेतुचिन्हांकितपद/भरेपद/रिक्तपदोंकीजानकारी

भरेपदरिक्त

0

चिन्हािं

बहरे और %)

सुनने (1.5

이

रिक्त

भरेपद

दृष्टिवारि

0

4

22

निःश क्तज नोंके

15

15

01

07

0

02 02

33

27

रा

सीधीरिक

3(a)3(b)

46

34

3

03

S

07

कुल स्वीकृत

सीपी भर्तीके

वैज्ञानिक

फाटा) राहा

अधिकारी सहा.सथा./

सचालक (पुस्रात/प्र लखन खन) योग

2

(जसं /काप्यु/

पद/संवर्ग कानाम

द्विती [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

8754

20

31/12/2024

22

ㅇㅇㅇ

0+13

22

कुलभरे

(6+9 पद +12+ 15)

7

कुलयोग

11+14

000 오

(5+8+ )

01

000

पव

15

भरे

0 0

ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लनि।ग डिसेबिलिटी बहुविकलांगता (1.5%) चिन्हांकित पद औरमानसिक बीमारीऔर

어

000

पद

오

000

122

D

भरेपदरिक्त

0

000

11

01

लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है,सेरेवल पाल्सी,कुष्ठ रोगमुक्त, बौनापनत्र एसिड अटैक पीड़ित, मरकुलर डिस्ट्राफी (1.5%) चिन्हांकित पद

0

00

10

पद

रिक्त

0

000

दिव्यांगजनोंहेतुचिन्हांकितपद/भरेपद/रिक्तपदोंकीजानकारी

01

80

이

भरेपद

0

0

0

00

%)

बहरे और কদ सुनने वाले कत (1.5

0 0 500

00

रिक्त पद

0 0

00

000

0

0

000

दृष्टियाहिभरेपद

चिन्हांक तपद

000

0

0

0

0

ातऔर कम दृष्टि (1.5% )

01

01

01

오

0

0

0

नोंके लिए चिन्हां कित पदों कुल संख्या कु योग

01

01

05

रि

3(1)

14

1G 01

0409

01

050

द्वारा' गर `हुए

3(4)

02

13 19 05 01

2030 20

33

सीधी भर्तीके कुल स्वीकृत ५५

कार्टोग्राफर

कम्प्युटर साहायक सहायक

सहायक

चालक

पुस्त/कम्प्यु

योग

2

पद/संवर्ग कानाम

तृतीय 8755

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

20

31/12/2024

19

07

01

+16)

(7- (0+13

18 04

15)

(6+9 +12+

17

03

योगकुलभरे

)

(5+8+ 11+14

02.11

1516

0

0

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार, निकुंजकुमारश्रीवास्तव,प्रमुखसचिव.

भरे

14

02

बौदिक

दिव्यांगता, स्पेसिफिक लनि।ग

ऑटिज्म

0

(1.5%) चिन्हांकित पद

डिसेबिलिटी औरमानसिक बीमारीऔर बहुविकलांगता

13 03

01

पद

रिक्त

12

0

0

मरेपद

11

मस्कुलर डिस्ट्राफी

अटैक पीडित,

एसिड

बौनापनत्र

03

01

(1.5%) चिन्हांकित पद

लोकोमोटर डिसेबिलिटी

पाल्सी,कुष्ठ रोगमुक्त,

जिसमे सम्मिलित है,सेरेथल

10

पद

दिव्यांगजनोंहेतुचिन्हांकितपद/भरेपद/रिक्तपदोंकीजानकारी

02

भरेपदरिक्त

03

वाले

कम

%) चिन्हािं कत पद

सुनने

और

बहरे

(1.5

7

01

0

रिक्त

02

01

भरेपद

03

बद

चिन्हा

%)

और

(1.5

दृष्टि

11

S

का योग

संख्या

कुल

की

पदो

कत

(6%)

निःशक् तजनों

केलिए चिन्हां

67

रिका पद

(3-

108

3(1)3(h)

सीधी मर्तीके

भरहुए पद द्वारा

175

कुल स्वीकृत पद

सीधी भर्तीके

महायोग

2

पद/संवर्ग कानाम

चतुर्थमृत्य

णी

पद [ भाग 1

पत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2023

मध्यप्रदेश राजपत्र

8756

8

उपवनमंडलकीसीमाओंकाविवरण

पश्चिमःटमसनदीसेउत्तरप्रदेशकीसीमातक।

पश्चिमः-उत्तरप्रदेशएवंजिलासतनाकीसीमातक।

उत्तरः-उत्तरप्रदेशकीसीमा।

दक्षिणः-जिलासतनाएवंसीधीकीसीमा।

दक्षिणःटमसनदीउत्तरप्रदेशकीसीमासेपरिक्षेत्रमऊगंजकीउत्तरीसीमा

उत्तरः-टमसनदीएवंग्रामजनकहाईसेरीवाइलाहाबादरोड़तक।

पूर्वः-उत्तरप्रदेशकीसीमा।

तक।

दक्षिणः-सीधीजिलाकीसीमा।

पश्चिमःपरिक्षेत्ररीवाएवंसिरमौरकीसीमा।

उत्तरः-परिक्षेत्रचाकघाटकीपश्चिमीसीमासेउत्तरप्रदेशकीसीमातक।

पूर्वःटमसनदीएवंरीवाइलाहाबादरोडकेग्रामत्यौंथरसेपरिक्षेत्रचाकघाट

पूर्वः-उत्तरप्रदेशकीसीमा।

कीपश्चिमीसीमातक।

8

3

3

2

7

परिक्षेत्रकानाम एवंमुख्यालय

7)चाकघाट

वनविभाग

6)अतरेला

४)डभौरा

4)सिरमौर

5)सेमरिया

3)रीवा

2)हनुमना

1)मऊगंज

भोपाल,दिनांक24नवम्बर2023

मंत्रालय,वल्लभभवन,भोपाल

31094.36 102973.75

48209.58 31094.36

48209.58

23669.81

6

23669.81

क्षेत्रफलहे० में

त्योंथर

योग

योग

योग

5

रीवा मु.रीवा

मु.चाकघाट

कायोग

मऊगंज

मु.मऊगंज

(मुख्यालय)

उपवनमंडल कानाम

वनमण्डल

4

-"-

रीवा मु.रीवा

वनमंडलका नाम(मुख्यालय)

रीवा

रीवा

3

मऊगंज

नाम

जिलेका

रीवा

रीवा

2 रीवा

नाम

वृत्तका

3

2

1

1

क्र०

क्रमांकआर.नं.2198/1664225/2023/10-3::मध्यप्रदेशशासनवनविभागकीअधिसूचनाक्रमांक7840/X-11/82,दिनांक20.09.1982मेंआंशिकसंशोधन करतेहुए,वनवृत्तरीवाकेसामान्यवनमंडलरीवा,अंतर्गतउपवनमंडलोंकानिम्नानुसारपुनर्गठनकियाजाताहै:-

8757

मध्यप्रदेश राजपत्र , पत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

अशोककुमार,अपरसचिव.

8

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

DetailsofforestSub-DivisionBoundary

South-TamasriverfromthestateboundaryofUttarPradeshto

Allahabadroad.

South-SidhiandSatnaDistrictboundary.

West-FromTamasrivertothestateboundaryofUttarPradesh.

North-UttarPradeshstateboundary.

East-UttarPradeshstateboundary.

West-UptothestateboundaryofUttarPradeshandDistrictSatna.

boundaryuptoUttarPradesh.

thenorthernboundaryofRangeMauganj.

North-FromTamasriver,villageJankahaiboundarytoRewa-

South-SidhiDistrictboundary.

East-FromTeontharvillageboundaryandRewa-Allahabadroad

West-RangeboundaryofRewaandSirmour.

East-UttarPradeshstateboundary.

tothewesternboundaryofRangeChakghat.

North-FromthewesternboundaryofRangeChakghattothestate

Dabhaura

Chakghat

8

3

3

Semariya

Hanumana

2 Sirmour

Atrela

7

Mauganj

NameofRangeand HeadQuarter

8)

7)

5)

4)

3) Rewa

2)

1)

102973.75

31094.36

31094.366)

48209.58

48209.58

6

23669.81

2366981

Area (Hact.)

Total

Total

Teonthar Hq Chakghat

Total

5

Mauganj Hq. Mauganj

RewaHq. Rewa

Nameof ForestSub- Division

DivisionTotal

Rewa

Rewa

4

Rewa

Nameof Forest Division

Rewa

Rewa

3

Mauganj

Nameof District

Rewa

Rewa

2

Rewa

Nameof Forest Circle

3

2

/1664225/2023/10-3::SubDivisionofRewa(T)ForestDivisionarereorganizesbypartiallyamendingtheNotificaitonN0-7840/X-11/82Date .1982ofGovt-ofMadhyaPradesh,ForestDepartmentasunder:--

1

1

S.No.

R.No.2198

20.09 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2023

8758

भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2023

क्रमांक/ 2216 'आर-1330914/ 2023/10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमियों पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इन भूमियों पर व्यक्तियों या समुदायों की वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड निम्नानुसार उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांतर के बीच स्थित है-

(1 ) वनखण्ड डिगवार(अ ) 26° 16'46.626" N से 26° 17'12.420 " N तक तथा 77 ° 18′32.083 " E से 77° 18'58.131 " E तक

(2 ) वनखण्ड डिगवार ( ब ) 26° 16' 1.576 " N से 26° 16' 57.148 " N तक तथा 77° 17' 31.237 " E से 77° 18' 48.895" E तक

(3) वनखण्ड अटार (अ ) 26° 15' 32.895 " N से 26° 16' 18.107 " N तक तथा 77° 16' 47.276" E से 77° 17' 40.054 " E तक

(4) वनखण्ड अटार ( ब) 26° 15' 44.551 " N से 26° 16' 33.099 " N तक तथा 77° 17 ' 28.188 " E से 77° 18' 27.740 " E तक

(5 ) वनखण्ड रहू का गाँव 26° 17' 19.456 " N से 26° 18' 12.255 " N तक तथा 77° 18' 22.912 " E से 77° 20' 1.299 " E तक

अनुसूची

जिला- मुरैना वनमण्डल - मुरैना

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.क्र.

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

110/1/2

शासकीय

डिगवार

डिगवार(अ)

1

राजस्व भूमि

113/2

115

116/1

117

तहसील-सबलगढ़

वनपरिक्षेत्र-सबलगढ

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर )

0.420

2.000

0.420

0.630

उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड डिगवार (अ ) के मुनारा क्र. 28 से 01 तक एवं मुनारा क्र. 01 से मुनारा क्र . 07 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड डिगवार (अ ) के मुनारा क्र. 07 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

0.420

2.240

दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड डिगवार (अ ) के मुनारा क्र. 14 से 25 तक की कृत्रिम वन सीमा।

0.840

3.480

118/3/1

119 3.340

पश्चिम - प्रस्तावित वनखण्ड डिगवार (अ ) के मुनारा क्र . 25 से मुनारा क्र. 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।

1.450

120/1

0.840

132/2

0.500

133/1 8759

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

135/1

331/1

योग

14(कुल खसरे)

37/2 2 डिगवार ( ब ) डिगवार

38/1 3.000

0.620

20.200

1.520

1.630

उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड डिगवार ( ब ) के मुनारा क्र. 01 से 60 तक की कृत्रिम वन सीमा।

शासकीय

राजस्व

भूमि

               1.420
 39/1                    पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड डिगवार (ब ) के
  40           3.240    मुनारा क्र. 60 से 77 तक की कृत्रिम वन
  41            5.020   सीमा ।
42/1/2         1.550     दक्षिण- वनखण्ड डिगवार(ब ) के मुनारा
               0.420    क्र.77 से 87 तक की कृत्रिम वन सीमा।
 43/2
               1.840     पश्चिम- वनखण्ड डिगवार (ब ) के मुनारा
 44/2
                        क्र.87 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
 133/3         1.500
 134/1         3.690
               1.840
159/1/1
 160/2         0.420
 168/1         2.630
  169           3.340
  170          3.340
                1.840
 172/2          1.880
  173           3.350
 180/2          2.210
  181           6.690
  182           3.340
                1.410
 183/1
  190           0.150
                1.000
 191/1
  192           6.690
  193           6.690
  194           5.440
  201           3.340
  202           0.420
  205           3.350
  206           3.340
  207           5.020
  208           5.020
  209           3.340
  210           3.350
  211           3.340
                2.630
 212/1
 213/1          4.680
  214           3.340
  215           3.350
  216           3.340
  217           3.340
  218           3.340
  219           3.340
  220           3.340
  221           3.340
  222           3.350
 223/1          4.310
  224           6.690

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

8760

1.240

225

5.020

226

1.000

227/1

0.840

228/2

1.050

235/1

7.020

251/1

10.050

252/1

7.100

253/1

8.710

254/1/1

3.630

255/1/1

198.660

59(कुल खसरे )

योग: -

2.532

130/1

अटार

1.824

3अटार (अ)

189/2/2

उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड अटार ( अ ) के मुनारा क्र. 56 से 01 तक एवं 01 से 19 तक कृत्रिम वन सीमा।

3.344

190

शासकीय

राजस्व

भूमि

2.700

191/1

पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड अटार (अ) के मुनारा क्र. 19 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।

1.700

192/1

1.700

193/2

दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड अटार (अ ) के मुनारा क्र. 28 से 38 तक की कृत्रिम वन सीमा।

3.344

194

2.800

195/1

पश्चिम- वनखण्ड अटार के मुनारा क्र. 38 से 56 तक की कृत्रिम वन सीमा।

0.790

196/2

0.554

197

0.400

199/1

2.404

200

3.344

201

2.769

202

0.575

203

0.700

204/1

1.200

205/1

0.550

208/1

0.700

209/2

2.435

210

0.909

211

2.404

212

0.941

213

1.000

233/1

2.080

232/2

2.080

231/1

1.700

230/1

3.281

229

3.344

228

3.344

227

1.700

225/2

1.000

527/1

3.484

531/1 8761

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

529

533/1

532/2

539/2

540/1

541

542

543

544

545

546

547

548

549/1

550/2

226

214

215

217

218/1

53(कुल खसरे ) योग

561 4

अटार

अटार (ब )

570

571

शासकीय राजस्व भूमि

572

573

574

575

576

577

578/1

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

596

597

598

599

600

601/1

605/1

641

642 2.968

1.600

0.845

0.700

0.800

0.219

0.136

0.679

3.344

3.344

1.986

1.359

2.665

1.260

1.700

3.344

2.529

0.752

0.888

1.200

95.950

2.153

2.048

2.895

3.344

उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड अटार ( ब ) के मुनारा क्र.49 से मुनारा क्र. 01 तक एवं मुनारा क्र. 01 से 06 तक की कृत्रिम वनसीमा।

3.344 पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड अटार (ब )

4.233

1.212

के मुनारा क्र. 06 से 17 तक की कृत्रिम वन सीमा।

3.334

1.588

2.299

दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड अटार ( ब ) के मुनारा क्र. 17 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा।

3.344

3.344

3,344

पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड अटार ( ब ) के मुनारा क्र.31 से मुनारा क्र.49 तक की कृत्रिम वन सीमा।

1.850

3.104

3.344

3.187

2.905

2.717

1.390

3.166

0.439

0.157

1.285

2.059

4.150

2.299

0.753

3.438

3.669 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2023

8762

3.344

178

3.487

179

0.700

180

3.208

181

3.344

182

3.344

183

3.344

184

97.165

37(कुल खसरे)

20.850

82/2/2

5 रहू का गाँव

0.300

82/2/3

रहू का गाँव

शासकीय राजस्व भूमि उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड रहू का गाँव के मुनारा क्र. 01 से मुनारा क्र. 162 तक की कृत्रिम वनसीमा।

70.480

383/6/2

1.660

639/2

पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड रहू का गाँव के मुनारा क्र . 162 से 215 तक की कृत्रिम वन सीमा।

10.570

384/4

103.860

5(कुल खसरे)

दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड रह का गाँव के मुनारा क्र . 215 से 266 तक की कृत्रिम वन सीमा।

32.473

41/1

खेरा डिगवार

शासकीय राजस्व भूमि 0.575

48

17.230

24/1/1

पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड रहू का गाँव के मुनारा क्र .266 से मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।

34.293

10/1/1/2

84.571

4(कुल खसरे)

188.431

9(कुल खसरे)

कुल योग

600.406

172(कुल खसरे )

महायोग

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-40/2016-FC दिनांक 13/04/2017 में

अधिरोपित शर्त के अनुसार मुख्य निर्माण अभियंता(अनु. एवं वि. ) रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन ( DRDO ) रक्षा मंत्रालय , भारत सरकार, P- 1 , बिल्डिंग, मेटकॉफ हॉउस, दिल्ली की स्वीकृत परियोजना 'मुरैना जिले में रक्षा अनुसंधान एवं शोध केन्द्र (तकनीकि सुविधाए ) की स्थापना' में प्रभावित 600.406 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 600.406 हेक्टेयर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में . कलेक्टर मुरैना के आदेश क्रमांक 0001 /अ-19 (3 )/2023-24 दिनांक . 05/10/2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ के प्रतिवेदन क्रमांक 1952 दिनांक 10/10/2023 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

1. व्यक्तिगत अधिकारः निरंक

2.सामुदायिक अधिकारः- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया

जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2023

क्र. - 2216-1330914-2023- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक- 2216-1330914-2023- दस 3 , दिनांक 28 नवम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

8763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 28th November 2023

No. 2216 / R - 1330914/ 2023 /10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below: subject to the condition that the existing rights ofindividuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to tirne. These following forest blocks are situated in between North Latitude and East Longitude-

(1) Forest Block Digwar (A) lies between 26 ° 16'46.626 " N to 26° 17'12.420 " N And 77 ° 18'32.083 " E to 77 ° 18'58.131 " E

(2) Forest Block Digwar ( B) lies between 26 ° 16' 1.576 " N to 26 ° 16' 57.148 " N and 77 ° 17' 31.237 " E to 77° 18' 48.895 " Ε

(3) Forest Block Atar (A) lies between 26 ° 15 ' 32.895 " N to 26° 16' 18.107 " N and 77 ° 16' 47.276 " E to 77 ° 17 ' 40.054" E

(4) Forest Block Atar( B ) lies between 26 ° 15 ' 44.551 " N to 26 ° 16' 33.099 " N and 77 ° 17 ' 28.188 " E to 77 ° 18 ' 27.740 " E

(5) Forest Block Rahu ka goan lies between 26° 17 ' 19.456 " N to 26 ° 18' 12.255 " N and 77 ° 18 ' 22.912 " E to 77 ° 20' 1.299 " Ε .

SCHEDULE

Tahsil : - Sabalagarh

District :- Morena

Forest Range: - Sabalagarh Forest Division :- Morena

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S.N.

Khasra No.

Area (Hectare)

Nameof Village

Presen thead ofland

Nameof Proposed Forest Block

1

110/1/2

0.420

Digwar(A) Digwar

2.000

Govt. Revenue Land

North- Artificial forest boundary From pillar no 28 to 01 and from pillar no 01 to pillar no 07 of forest block Digwar( A)

0.420

0.630

113/2

East- Artificial forest boundary from pillar no 07 to 14 of forest block Digwar(A) .

0.420

115

2.240

116/1

South- Artificial forest boundary from pillar no 14 to 25 of forest block Digwar(A) .

0.840

117

3.480

118/3/1

West- Artificial forest boundary from pillar no 25 to 28 of forest block Digwar(A) .

3.340

119

1.450

120/1

0.840

132/2

0.500

133/1

3.000

135/1

0.620

331/1

Sum

20.200

14(Total Khasare)

1.520

Digwar

37/2

2 Digwar(B)

1.630

38/1

Govt. Revenue Land

North Artificial forest boundary from pillar no 01 to 60 of forest block Digwar(B).

1.420

39/1

EastArtificial forest boundary from pillar no 60 to 77 of forest block Digwar ( B) .

3.240

40

5.020

41

1.550

42/1/2

South -Artificial forest boundary from pillar no 77 to 87 of forest block Digwar(B) .

0.420

43/2

1.840

44/2

West- Artificial forest boundary from pillar no 87 to 01 of forest block Digwar( B) .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2023

8764

1.500

133/3

3.690

134/1

1.840

159/1/1

0.420

160/2

2.630

168/1

3.340

169

3.340

170

1.840

1.880

172/2

3.350

173

2.210

180/2

6.690

181

3.340

182

1.410

183/1

0.150

190

1.000

191/1

6.690

192

6.690

193

5.440

194

3.340

201

0,420

202

3.350

205

3.340

206

5.020

207

5.020

208

3.340

209

3.350

210

3,340

211

2.630

212/1

4.680

213/1

3.340

214

3.350

215

3.340

216

3.340

217

3.340

218

3.340

219

3.340

220

3.340

221

3.350

222

4.310

223/1

6.690

224

1.240

225

5.020

226

1.000

227/1

0.840

228/2

1.050

235/1

7.020

251/1

10.050

252/1

7.100

253/1

8.710

254/1/1

3.630

255/1/1

198.660

59(Total Khasare )

Sum 8765

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

130/1

Atar

Atar(A)

3

189/2/2

Govt. Revenue Land

190

191/1

192/1

193/2

194

195/1

196/2

197

199/1

200

201

202

203

204/1

205/1

208/1

209/2

210

211

212

213

233/1

232/2

231/1

230/1

229

228

227

225/2

527/1

531/1

529

533/1

532/2

539/2

540/1

541

542

543

544

545

546 2.532

1.824

North Artificial forest boundary from pillar no 56 to 01 and pillar no 01 to pillar no 19 of forest block Atar (A ) .

3.344 East-Artificial forest boundary from pillar no 19 to 28 of forest block Atar (A) .

2.700

1.700

South-Artificial forest boundary from pillar no 28 to 38 of forest block Atar (A) .

1.700

West- Artificial forest boundary from pillar no 38 to 56 of forest block Atar(A) .

3.344

2.800

0.790

0.554

0.400

2.404

3.344

2.769

0.575

0.700

1.200

0.550

0.700

2.435

0.909

2.404

0.941

1.000

2.080

2.080

1.700

3.281

3.344

3.344

1.700

1.000

3.484

2.968

1.600

0.845

0.700

0.800

0.219

0.136

0.679

3.344

3.344

1.986 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

8766

547

548

549/1

550/2

226

214

215

217

218/1

53(Total Khasare)

Sum

561

Atar

4

Atar(B)

570 1.359

2.665

1.260

1.700

3.344

2.529

0.752

0.888

1.200

95.950

2.153

2.048

North- Artificial forest boundary from pillar no 49 to 01 and pillar no 01 to pillar no06 of forest block Atar(B) .

Govt.

Revenue

Land

   571             2.895
    572            3.344     East- Artificial forest boundary from
    573            3.344     pillar no 06 to 17 of forest block Atar (B) .
   574             4.233     South Artificial forest boundary from
                   1.212     pillar no 17 to 31 of forest block Atar (B) .
    575                     West- Artificial forest boundary from
    576            3.334     pillar no 31 to 49 of forest block Atar (B) .
    577            1.588
                   2.299
   578/1
    579            3.344
    580             3.344
    581             3.344
    582             1.850
    583             3.104
    584             3.344
    585             3.187
    586             2.905
    587             2.717
     588            1.390
     589            3.166
     596            0.439
     597             0.157
     598             1.285
     599             2.059
     600             4.150
                     2.299
    601/1
                     0.753
    605/1
     641             3.438
      642            3.669
      178            3.344
     179             3.487
      180            0.700
      181             3.208
      182             3.344
      183             3.344
                      3.344
      184
37(Total Khasare)    97.165

8767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

5

Rahu ka Goan

Rahu ka Goan

Govt. Revenue Land 20.850

82/2/2

0.300

82/2/3

North- Artificial forest boundary from pillar no 01 to 162 of forest block Rahu ka Goan.

70.480

383/6/2

1.660

639/2

East- Artificial forest boundary from pillars no 162 to 215 of forest block Rahu kaGoan.

10.570

384/4

103.860

5(Total Khasare)

Khera Digwar

Govt. Revenue Land

South-Artificial forest boundary from pillar no 215 to 266 of forest blocks Rahu kaGoan .

32.473

41/1

0.575

48

West- Artificial forest boundary from pillar no 266 to 01 of forest block Rahu ka Goan.

17.230

24/1/1

34.293

10/1/1/2

84.571

4(Total Khasare)

Sum

188.431

9(Total Khasare )

600.406

172(Total Khasare )

Total Sum

(A) Reason for publication of Notification:

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No F.No.8-40/2016- FC dated 13/04/2017 and in lieu of 600.406 Hectare of forest land affected in the project "Establishment of technical facility in Morena district of Defense Research and Development Organization (DRDO) , Ministry of defense , Govt . Of India , Delhi " , the above mentioned Non Forest Land of 600.406 hectare transferred /mutated in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No 0001/A-19 (3 ) / 2023-24 Dated 05/10/2023 of District Collector, Morena for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the land mentioned in the schedule above as per report No 1952 Dated10/10/2023 of Sub Divisional Officer , Revenue dept . Sabalgarh District Morena are as under.

1. Individual Rights -Nil

2. Community Rights-Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest

Act1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 दिसम्बर 2023

8768

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प. क्र. 0004-अ-82-2022-23

सीहोर, दिनांक 5 अक्टूबर 2023

{अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन , पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

(कं 30सन् 2013)}

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि सीप अम्बर सिचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत ग्राम मंडी, तहसील भैरूंदा मे निजी भूमि पर पंप हाउस , कंट्रोल रूम एवं रोड निर्माण कार्य हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांक वार विवरण निम्न अनुसूची मे उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है । अतः भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(2)

सीप अम्बर सिचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत ग्राम मंडी, तहसील भैरूंदा मे निजी भूमि पर पंप हाउस, कंट्रोल रूम एवं रोड निर्माण कार्य हेतु

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

भूमि का रकबा

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

स. कं.

सिंचित

असिंचित

सिंचित

असिंचित कुल कुल

0.105 0.105

0.000

0.000

1.497

1. राधाकिशन पुत्र कन्हैयालाल, 147 जाति केवट, भूमि स्वामी

1.497

0.320 0.320

0.000

0.000

144/1 1.507 1.507

0.260

0.000

0.260

0.000

145/1 1.111 1.111

0.275

0.000

0.275

0.817

0.000

0.817

146

ब्रजमोहन पिता कुंवरसिंह 2. जाति अहीर पता सीहोर म०प्र० भूमि स्वामी

0.960

0.000

0.000

4.932 0.960

4.932

(1 ) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, जल संशाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय पारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू० अर्जन) , सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

(3) समुचित सरकार की बेबसाइट की वेबसाईट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन सारांश-

सीप अम्बर सिचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत ग्राम मंडी, तहसील भैरूंदा मे निजी भूमि पर पंप हाउस, कंट्रोल रूम एवं रोड निर्माण कार्य हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से, धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढ़ायच , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

8769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

             जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2023                                जबलपुर , दिनांक 4 अक्टूबर 2023
                                                                 क्र.-A-5843- दो-2-2-2023.       श्री संजीव श्रीवास्तव,
   क्र.-A-5896- तीन-10-42-75-(छिंदवाड़ा- जुन्नारदेव).-        प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 29 से 30
उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी-6252 , दिनांक            सितम्बर 2023 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया
02-09-2023, जो कि जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की         जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 सितम्बर 2023
श्रृंखला न्यायालय जुन्नारदेव (जिला छिंदवाड़ा) के संचालन से    के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 अक्टूबर 2023
संबंधित है, को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है .                के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की
   No.B- 5896-III - 10-42-75- ( Chhindwara- Junnardeo)        जाती है.
HighCourt Notification No. B -6252 , dated 02-09-                अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं
2023, relating to holding of link Court of District &         सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
Additional Session Judge cadre at Junnardeo                      अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
(District Chhindwara ) , is hereby stands cancelled .         से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
                    By order ofHon'ble Chief Justice             प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार
      SANTOSH PRASAD SHUKLA , Registrar                       अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
                                                              पर कार्यरत रहते.
             जबलपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2023
    क्र.-A-6268-दो-2-57-2009.- श्री एफ.एच. काजी, एस.              क्र.- A-5845-दो-2-74-2017. श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत,
 पी.एस.ए. (एस.ए. ) एंड सी.पी.सी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,     प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को दिनांक 20 से
 जबलपुर को दिनांक 20 से 25 नवम्बर 2023 तक छः दिन का            23 सितम्बर 2023 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
 अर्जित अवकाश मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित             किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 से 18
 स्वीकृत किया जाता है.                                         सितम्बर 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक
    अवकाश से लौटने पर श्री एफ.एच. काजी, एस.पी.एस.ए. (एस.ए.)    24 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 19 सितम्बर
 एंड सी.पी.सी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर      2023 के स्थानीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की
  पुनः पदस्थापित किया जाता है.                                जाती है.
    अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
                                                                  अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान जिला
 से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
     प्रमाणित किया जाता है कि श्री एफ.एच. काजी, उपरोक्तानुसार  एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
                                                                  अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
  अवकाश पर नहीं जाते तो एस.पी.एस.ए. (एस.ए. ) एंड सी.पी.सी.
 , के पद पर कार्यरत रहते.                                      से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
                                                                  प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत ,
     क्र.-B-7453-दो-3-66-2007. श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार        उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र
  (M), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 20      न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
  अक्टूबर 2023 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया
 जाता है.                                                         क्र.-A-5847- दो- 3-420-80-भाग-बारह.- श्री लखन लाल
     अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार (M) , उच्च
                                                                गर्ग , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को
  न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया    मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र
  जाता है.
     अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी        क्रमांक- 3487-21 - ब (एक)-2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 के
   दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त
     प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार, उपरोक्तानुसार      विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश)
  अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M). के पद पर कार्यरत        नियम, 1955 के नियम-20 ए के अनुसार श्री गर्ग की सेवानिवृत्ति
  रहते.                                                         दिनांक 31 अगस्त 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की
           माननीय मुख्य न्यायाधिपति के अनुदेशानुसार,            स्वीकृति प्रदान की जाती है.
                    यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

8770

1. अर्जित अवकाश

अर्द्धवेतन अवकाश 229 71

योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी.

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 229 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन .

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्धवेतनिक

अवकाश के एवज = में नगद भुगतान 30 X 71

क्र.- A- 5849- दो-2-22-2019.- श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 3 से 7 अक्टूबर 2023 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर , दिनांक 5 अक्टूबर 2023

क्र.- A- 5855- दो-2-56-2021. श्रीमती किरण सिंह , प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय , सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-(ए) 19-03-21- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.-A- 5857-दो- 2-74-2017.- श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. -3-(ए)19-03-21 - ब (एक) , दिनांक15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत निम्नानुसार 2-2 वर्ष की ब्लाक अवधियों के लिए 30-30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. दिनांक 06 सितम्बर 2016 से दिनांक 05 सितम्बर 2018 तक 2 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है. 2. दिनांक 6 सितम्बर 2018 से दिनांक 5 सितम्बर 2020 तक 2 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है. 3. दिनांक 6 सितम्बर 2020 से दिनांक 5 सितम्बर 2022 तक 2 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.- A- 5859- दो-2-35-2017.- श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर को दिनांक 3 से 10 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-21 - ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1- ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666-21 - ब (एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.-A-5861- दो- 2-10-2018.- कु. भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र.-3 (ए) 19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है

क्र.-A-5863- दो-2-57-2020. श्रीमती विधि सक्सेना, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर वर्तमानमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. -3(ए)19-03-21 - ब(एक ), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है

क्र.-A-5865- दो-2-46-2023. श्री दिनेश कुमार सिंह , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 31 अगस्त 2023 से 2 सितम्बर 2023 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 3 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

Ø&A- 5867- दो-2-115-2017.- श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , दमोह को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनी नंदन जोशी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था . प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनी नंदन जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.--B--7176- दो-2-34-2023.- श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक का चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2023

क्र.-D-4120- दो-2-26-2022.- श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ को दिनांक 5 से 7 अक्टूबर 2023 का तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ को राजगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय,, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.- D-4122-दो-2-59-2016.- श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2023 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 से 16 नवम्बर 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह , प्रधान जिला एवं

सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है . अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .

Ø-&D-4124- दो - 2-50-2018.- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2023 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 से 18 सितम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.- D-4126- दो-2-115-2017.- श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , दमोह को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है: -

1. दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .

2. दिनांक 29 से 30 सितम्बर 2023 तक , दो दिन का अर्जित अकवाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 सितम्बर 2023 के तथा अवकाश पश्चात् में दिनांक 1 एवं 2 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

8772

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनी नंदन जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-डी-4128-दो-2-52-2023. कु. नीता गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, मन्दसौर को दिनांक 11 से 14 सितम्बर 2023 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मन्दसौर को मन्दसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.-डी-4130- दो- 2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है . अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.-डी-4132-दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता हैः-

1. दिनांक 8 से 9 सितम्बर 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिकअवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 8 से 15 सितम्बर 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में

[ भाग 1

दिनांक 16 से 18 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 19 सितम्बर 2023 के स्थानीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. - बी- 7203- दो- 2-22-2019.- श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 3 से 7 अक्टूबर 2023 तक पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र.-बी- 7205- दो-2-31-2022. श्री राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता हैः-

1. दिनांक 30 जून 2023 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

2. दिनांक 30 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री राकेश मोहन प्रधान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.-बी- 7207- दो-2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 24 अक्टूबर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है . अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी

दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र.-बी-7209-दो-2-56-2021. श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , देवास को दिनांक 17 से 19 अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित

किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. - बी- 7211- दो-2-52-2023. कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मन्दसौर को दिनांक 4 से 6 सितम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मन्दसौर को मन्दसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है . अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.-बी-7217- दो-2-52-2021. श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता हैः-

1. दिनांक 30 सिंतम्बर 2023 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 30 सितम्बर 2023 एवं 03 से 05 अक्टूबर 2023 तक का कुल चार दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश दिनांक 27 सितम्बर की शाम से 06 अक्टूबर 2023 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान कीजाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर , दिनांक 11 अक्टूबर 2023

क्र.-ए-6260- दो-2-47-2022. श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 25 अक्टूबर 2023 से 4 नवम्बर 2023 तक, ग्यारह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है. अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.-ए-6262-दो- 2-50-2015.- श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , पन्ना को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है . अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-ए-6264-दो-3-21-2021. श्री रविन्दर सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-ए-6266-दो-2-56-2021. श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 06 से 07 अक्टूबर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

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जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.-ए-6270- दो-2-30-2023.- श्रीमती नोरिन निगम , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-21 - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. -ए-6272- दो-2-63-2018.- श्री आर . के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 29 से 30 सितम्बर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 सितम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 1 एवं 2 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-ए-6274- दो-2-33-2023.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक , चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक, के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. -ए-6276- दो-2-15-2019. श्री एम.के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम . के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के अनुदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 December 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-12-01.48.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-12-01.48.Ordinary.