मध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023-अग्रहायण 13 , शक 1945
क्रमांक 362]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2023
क्रमांक एफ ए - 3-47/ 2017 / 1 / पांच / ( 50 ) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का क्रमांक 19 ) की धारा 9 उप धारा ( 3 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-47/ 2017/ 1/ पांच/ ( 59 ) दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -
(i ) क्रम संख्या 5 के समक्ष , कॉलम ( 2 ) में, उप - खंड ( 2 ) में, मद (1 ) में, "डाक विभाग " शब्दों के बाद , " और रेल मंत्रालय ( भारतीय रेल ) " शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;
( ii ) क्रम संख्या 5 क के समक्ष , कॉलम ( 2 ) में, " केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएं " शब्दों के बाद , " [ रेल मंत्रालय ( भारतीय रेल ) को छोड़कर ] " शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा ।
2 यह अधिसूचना 20 अक्तूबर , 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वन्दना शर्मा, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 दिसम्बर 2023
भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2023
क्रमांक एफ ए 3-47-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-47-2017-1- पांच (50) , दिनांक 4 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा , उपसचिव.
Bhopal , the 4th December 2023
No. F A 3-47 / 2017/ 1 /V ( 50 ) : In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A-3-47/ 2017/ 1 /V (59 ) dated 30th June , 2017 , namely: -
In the said notification, in the Table , -
(i) against serial number 5, in column (2) , in item (2) , in sub- item ( i) , after the words "Department of Posts " , the words and brackets " and the Ministry of Railways ( Indian Railways) " shall be inserted;
(ii) against serial number 5A, in column (2 ) , after the words " Services supplied by the Central Government " , the words and brackets "[excluding the Ministry of Railways (Indian Railways ) ] " shall be inserted .
2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 20th day of October , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VANDANA SHARMA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.