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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023-अग्रहायण 13 , शक 1945
क्रमांक 364]
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2023
क्रमांक एफ ए 3-43 / 2017 /1 / पांच ( 52 ) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 9 की उप धारा ( 5 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार , परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3- 43/2017/1 / पांच ( 55 ) दिनांक 07 दिसम्बर , 2017 में प्रकाशित किया गया था , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है , यथा-:
उक्त अधिसूचना में,
i . खंड (i ) में , शब्दों "ऑम्निबस या कोई अन्य मोटर वाहन " के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों या ऑम्निबस को छोड़कर कोई अन्य मोटर वाहन; प्रतिस्थापित किया जाएगा;
ii . खंड (i ) के बाद , निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः
" (ांक ) किसी ऑम्निबस द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं , सिवाय इसके कि जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है । " ;
iii . अधिसूचना के स्पष्टीकरण में , मद ( ग ) के बाद निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,
727 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2023
728
" ( घ ) " कंपनी " का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड ( 20 ) में इसे दिया गया है। "
.2 यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वन्दना शर्मा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2023
क्रमांक एफ ए 3-43-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-43-2017-1- पांच (52) , दिनांक 4 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वन्दना शर्मा , उपसचिव.
Bhopal , the 4th December 2023
No. F A 3-43 / 2017 / 1 /V ( 52 ) : In exercise of the powers conferred by sub - section ( 5 ) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. FA 3-43 / 2017 / 1 /V ( 55 ) dated the 30th June, 2017 , namely: -
In the said notification ,
(i . ) in clause ( i) , for the words " omnibus or any other motor vehicle " , the words " or any other motor vehicle except omnibus " shall be substituted;
(ii . ) after clause (i) , the following clause shall be inserted, namely: -
"( ia) services by way of transportation of passengers by an omnibus except where the person supplying such service through electronic commerce operator is a company.";
(iii .) in the Explanation, after item (c) , the following item shall be inserted, namely ,
"(d ) "Company " has the same meaning as assigned to it in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 ( 18 of 2013 ) . " .
2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 20th day of October , 2023.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.