मध्यप्रदेश
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार , दिनांक 4 दिसम्बर 2023-अग्रहायण 13 , शक 1945
क्रमांक 366]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023
क्रमांक एफ ए 3-35 / 2017 / 1 / पाँच ( 54 ) : मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 (2017 का 19 ) की धारा 11 की उप धारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए - 3-35- 2017-1 - पाँच ( 63 ) दिनांक 07.12.2018 में प्रकाशित किया गया था , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है , यथाः-
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में , क्रम संख्या 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी , अर्थातः-
(3)
(1) (2)
"94 क 1901 श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी , पाउडर के रूप में , जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70 % श्री अन्न शामिल हो, जिन्हें प्री- पैकेज्ड और लेबल किया गया हो से भिन्न" ।
2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर , 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.
731 732
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2023
भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2023
क्रमांक एफ ए 3-35-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-35-2017-1- पांच (54) , दिनांक 4 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
वन्दना शर्मा , उपसचिव.
Bhopal, the 4th December 2023
No. F A 3-35 /2017/ 1 /V (54) : In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this Department's notification No. F A- 3-35 /2017 / 1 /V ( 63 ) dated 30th June , 2017 , namely : -
In the said notification, in the Schedule , after S. No. 94 and the entries relating thereto , the following S. No. and entries shall be inserted , namely: -
(2)
(3)
(1)
1901
" 94A .
Food preparation of millet flour, in powder form , containing at least 70% millets by weight, other than pre-packaged and labelled" .
2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 20th day of October , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .