मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार , दिनांक 4 दिसम्बर 2023-अग्रहायण 13, शक 1945
क्रमांक 367]
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023
क्रमांक एफ ए- 3-37 / 2017 / 1 / पाँच (55 ) मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 (2017 का 19 ) की धारा 9 की उप धारा ( 3 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3- 37/ 2017 / 1 /पाँच (77 ) दिनांक 26.07.2017 मे प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-
उक्त अधिसूचना में , तालिका में , क्रम संख्या 6 के समक्ष, कॉलम 4 में, प्रविष्टि के लिए , निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्-:
"केंद्र सरकार [ रेल मंत्रालय ( भारतीय रेलवे ) को छोड़कर , राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण । "
2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर , 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.
733 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2023
734
भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2023
क्रमांक एफ ए 3-37-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-37-2017-1- पांच (55) , दिनांक 4 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वन्दना शर्मा, उपसचिव.
Bhopal , the 4th December 2023
No. F A 3-37/ 2017/ 1 / V ( 55 ) : In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017 ) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. FA - 3-37-2017/ 1 /V ( 65 ) dated the 30th June , 2017 , namely: -
In the said notification, in the Table , against S. No. 6 , in column 4 , for the entry , the following entry may be substituted , namely: -
"Central Government [ excluding Ministry of Railways (Indian Railways )] , State Government , Union territory or a local authority."
2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 20th day of October , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2023 .