मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023-अग्रहायण 13, शक 1945
क्रमांक 368]
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023
क्रमांक एफ ए 3-36 / 2017 / 1 / पांच ( 56 ) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का 19 ) की धारा 54 की उपधारा ( 3 ) के परंतुक के उपवाक्य (ii ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफए- 3-36 / 2017/ 1 /पांच (78 ) दिनांक 25 जुलाई , 2017 , में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः-
(3)
(2)
(1)
5605
"6कक
धात्विक पॉलिएस्टर फिल्म / प्लास्टिक फिल्म से बना इमीटेशन ज़री धागा या सूत स्पष्टीकरणः यह प्रविष्टि केवल पॉलिएस्टर फिल्म/ प्लास्टिक फिल्म पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए लागू होगी । " ;
2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर , 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा , उपसचिव.
735 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर 2023
736
भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर 2023
क्रमांक एफ ए 3-36-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-36-2017-1 - पांच (56) , दिनांक 4 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा , उपसचिव.
Bhopal, the 4th December 2023
No. F A 3-36/2017 / 1 /V ( 56) : In exercise of the powers conferred by clause (ii ) of the proviso to sub - section (3 ) of section 54 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017 ) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No. FA- 3- 36/2017/1 /V ( 66 ) dated 30th June , 2017 , namely: -
In the said notification , in the TABLE , after S. No. 6A and the entries relating thereto , following S.No. and the entries shall be inserted , namely: -
(3)
(1) "6AA .
Imitation zari thread or yarn made out of Metallised polyester film /plastic (2) 5605
film;
Explanation: This entryshall apply for refund of input tax credit only on polyester film /plastic film ";
2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 20th day of October , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.