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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 49, Part Part 1, 08 December 2023

Published 08 December 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
49
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-12-08.49.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2023- अग्रहायण 17 , शक 1945

क्रमांक 49 ]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2023

क्र. एफ. 5-4-2011 - एक-( 1 ) .- भारत सरकार , विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के- 13025-01-2022- यूएस-II , दिनांक 2 नवम्बर 2023 द्वारा माननीय न्यायाधिपति सर्व, श्री विनय सराफ, मान. न्यायाधिपति श्री विवेक जैन, मान. न्यायाधिपति श्री राजेन्द्र कुमार वाणी , मान. न्यायाधिपति श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, मान. न्यायाधिपति श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, मान. न्यायाधिपति श्री देवनारायण मिश्र एवं मान. न्यायाधिपति श्री गजेन्द्र सिंह की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है.

(2) माननीय न्यायाधिपतियों द्वारा दिनांक 6 नवम्बर 2023 को पूर्वान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.

क्र. एफ. 5-4-2011- एक-( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के- 11019-26-2023 - यूएस- I/II ( iv) , दिनांक 18 अक्टूबर 2023 द्वारा माननीय श्री दुप्पला बेंकट रमण , की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में की गई हैं.

(2) माननीय न्यायाधिपति श्री दुप्पला बेंकट रमण, द्वारा दिनांक 1 नवम्बर 2023 को पूर्वान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.

क्र. एफ. 5-4-2011 - एक-( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के-11019-26-2023 - यूएस- I/ II ( ii ) , दिनांक 18 अक्टूबर 2023 द्वारा माननीय श्री राजेन्द्र कुमार, की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है .

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023

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की जाती है :-

1. श्री राजेश कुमार हिंगणकर स्वयं (2) माननीय न्यायाधिपति श्री राजेन्द्र कुमार, द्वारा दिनांक 1 नवम्बर 2023 को पूर्वान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.

2. श्रीमती शशि हिंगणकर पत्नी

(2 ) श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनकाचालूकार्य श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, खरगौन रेन्ज, खरगौन द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

क्र. एफ. 5-4-2011 - एक- ( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के-11019-26-2023 - यूएस- I/II (ix ) , दिनांक 18 अक्टूबर 2023 द्वारा माननीय श्री राजमोहन सिंह , की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है.

(2) माननीय न्यायाधिपति श्री राजमोहन सिंह, द्वारा दिनांक 1 नवम्बर 2023 को पूर्वान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रामीण रेंन्ज, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जातां है .

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2023

(4) श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ. 1-12-2022- एक- ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति श्री ह्रदेश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर के अवकाश अवधि संबंधित प्रस्ताव पत्र क्र. ओएडी- कम- पी.पी.एस. क्रमांक- ए- 5772- दो-1-16-2023 , दिनांक 26 सितम्बर 2023 उच्च न्यायालय, जबलपुर केअनुक्रम में, दिनांक 22 से 31 अगस्त 2023 तक, दस दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्यूटेड अवकाश की स्वीकृति की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2023 क्र. एफ. 1-3-6-0002-2023 - एक- ( 1 ).-माननीय न्यायाधिपति श्री प्रणय वर्मा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर के अवकाश अवधि संबंधित प्रस्ताव पत्र क्र. ओएडी- कम- पी.पी.एस. क्रमांक-बी- 7340- दो- 1-11-2022 , दिनांक 9 अक्टूबर 2023 उच्च न्यायालय, जबलपुर के अनुक्रम में, दिनांक 19 से 23 सितम्बर 2023 तक, पांच दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्यूटेड अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 सितम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.

क्र. एफ1 (ए) 44-2020-ब- 2- दो.- राज्य शासन , एतद्वारा श्री वैष्णव शर्मा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, चयन/भर्ती, पु. मु. , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 6 से 15 दिसम्बर 2023 तक , दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक16-17 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में रामेश्वरम भ्रमण की परिवार केनिम्नलिखित सदस्योंके साथ जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

स्वयं

1. श्री वैष्णव शर्मा

2. श्रीमती श्वेता शर्मा पत्नी गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

पुत्री

3. सृष्टि शर्मा

4. सार्थक शर्मा पुत्री भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2023

(2) अवकाश से लौटने पर श्री वैष्णव शर्मा , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, चयन/भर्ती, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री वैष्णव शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वैष्णव शर्मा , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ1 (ए) 84-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रामीण रेंन्ज, इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 22 नवम्बर से 01 दिसम्बर 2023 तक , दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 01-02 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कोचीन ( केरल ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान 8777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2023

क्र. एफ- 2-0013-2023- ब- 2-दो. राज्य शासन, एतद्वारा श्री कृष्ण लालचंदानी , प्रशिक्षु भापुसे , जिला उज्जैन वर्तमान में एनपीए हैदराबाद को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 9 से 17 दिसम्बर 2023 तक , नौ दिवस अर्जित अवकाश / ज्वाइनिंग अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान करता है : -

1. श्री कृष्ण लालचंदानी स्वयं

पत्नी

2. श्रीमती दीपिका

पुत्री

3. कु. सहज

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण लालचंदानी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशिक्षु भापुसे, जिला उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री कृष्ण लालचंदानी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्ण लालचंदानी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ- 2-0014-2023- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री मयूर खण्डेलवाल, प्रशिक्षु भापुसे , जिला रतलाम वर्तमान में एनपीए हैदराबाद को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 9 से 17 दिसम्बर 2023 तक , नौ दिवस अर्जित अवकाश / ज्वाइनिंग अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान करता है :-

1. श्री मयूर खण्डलेवाल स्वयं

2. श्रीमती साक्षी अग्रवाल पत्नी

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशिक्षु भापुसे, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2023

क्र. एफ-1 ( ए) 2-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री आबिद खान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सामान्य) , पु.मु. , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 12 से 21 दिसम्बर 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत अण्डमान निकोबार द्वीप समूह की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री आबिद खान स्वयं

2. श्रीमती जायरा फातिमा खान - पत्नी

3. श्री असद मोहम्मद खान पुत्र

4. श्री अहद मोहम्मद खान पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आबिद खान, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा ( सामान्य ) , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री आबिद खान, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आबिद खान, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 (ए) -90-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2023 को निरस्त कर उसके स्थान पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 13 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2023 तक , तेईस दिवस संतान पालन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2023

क्र. एफ-1 ( ए) 12-2017- ब-2-दो. राज्य शासन , श्री अतुल सिंह , भापुसे , सेनानी, 7वीं वाहिनी , विसबल, भोपाल को दिनांक 20 से 22 सितम्बर 2023 तक तीन दिवस की लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है .

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छः दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अतुल सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अतुल सिंह, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 ( ए) 58-2018- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री हेमन्त चौहान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु. मु. भोपाल को दिनांक 18 से 24 सितम्बर 2023 तक, सात दिवस की लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023

[ भाग 1

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 14 दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री हेमन्त चौहान , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ- 1692691-2023- ब-2- दो. राज्य शासन , एतदद्वारा श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, रतलाम को दिनांक 8 से 19 जनवरी 2024 तक , बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 6-7 व 20-21 जनवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित न्यूजीलैण्ड की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हेमन्त चौहान , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा. 2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री राकेश खाखा, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, रतलाम द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा .

क्र. एफ-1 (ए) 67-2020- ब-2- दो . राज्य शासन , एतद्वारा श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे , पुलिस उपायुक्त, जोन-2, नगरीय पुलिस इन्दौर को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 05 से 09 जून 2023 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 10-11 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा अन्तर्गत नालन्दा ( बिहार ) जाने की अनुमति प्रदान करता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त, जोन -2 , नगरीय पुलिस इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक आनन्द , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक आनन्द, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

(5 ) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2023

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नूभलावी, अवर सचिव.

क्र. एफ-1 ( ए) 169-1997- ब- 2- दो . राज्य शासन , श्री योगेश चौधरी , भापुसे, महानिदेशक, विपुस्था. लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल कोदिनांक 18 से 29 दिसम्बर 2023 तक , बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 16-17 व 30-31 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24/28 नवम्बर 2023 ( 2 ) श्री योगेश चौधरी , भापुसे , के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री मनु व्यास, रापुसे , पुलिस अधीक्षक, विपुस्था. लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश चौधरी , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थापन्न महानिदेशक, विपुस्था. लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री योगेश चौधरी , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

फा. क्र. 5608-2019 - फेस- II- इक्कीस- ब ( एक)-2023.-(मेरिट क्रमांक 12 ) , राज्य शासन, सुश्री अपूर्वा पाठक पुत्री श्री देवदत्त पाठक, को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर ) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है .

(5) अवकाशकाल में श्री योगेश चौधरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

सुश्री अपूर्वा पाठक का गृह जिला भोपाल ( मध्यप्रदेश ) है एवं उनकी जन्मतिथि 27 अप्रैल, 1992 है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश चौधरी , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

उमेश पाण्डव, सचिव.

8779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.- 01 -अ-82-भू-अर्जन-2023-24-मुरैना-10766

मुरैना, दिनांक 7 दिसम्बर 2023

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत )

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ ( सी.एम राईज स्कूल के निर्माण हेतु) ग्राम- सुरजनपुर प ०ह० क०- 66 रा०नि० वृत....तहसील मुरैना उपखण्ड मुरैना जिला- मुरैना में कुल 1.450 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना केके लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- सुरजनपुर प ०ह ० क०- 66 रा०नि० वृत्त तहसील मुरैना उपखण्ड- मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला

मुरैना

ख. तहसील

मुरैना

ग. ग्राम

सुरजनपुर

1.450 हैक्टेयर

घ. लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

सर्वे नंबर

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार क्र. सं

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जनका क्षेत्रफल

4 1

2

3

5

1.450

180

1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1.450 कुल किता 01

6 गीताराम सुनीलदत्त पि विशालसिंह मु गंगादेवी पत्नी विशालसिंह स भाग 1/10 नरेशसिंह गिर्राजसिंह कमलेश पुत्रगण सरदारसिंह हि. 3/4 नरेश गिर्राजसिंह कमलेश सरदारसिंह सत्तो पुत्री सरदारसिंह हि. 4/5 गीताराम सुनीलदत्त पुत्रगण विशालसिंह मीरा सरोज 6 पुत्री विशालसिंह गंगादेवी वेवा विशालसिंह स भाग 1/5 दर हिस्सा 1/4 दर हि० 1/2 राधेश्याम उर राधाचरन पुत्र जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की

परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

4. कलेक्टर , जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विषेष:-धारा 40(2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

अंकित अस्थाना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023

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उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

            जबलपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2023                              जबलपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2023
   क्र. D-4491-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे रजिस्ट्रार     क्र. A-6382 दो- 2-5-2023.- श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल
जनरल , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक             प्रधान न्यायाधीश, कुटुब न्यायालय सागर को 16 से 20 अक्टूबर
25 से 28 अक्टूबर 2023 तक, चार दिन का स्वीकृत अर्जित           2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है,
अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.       साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023
                                                               तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की
   क्र. B - 7791- दो - 2-36-2022. श्री संदीप शर्मा , रजिस्ट्रार जाती है
 (J - II) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन  अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल प्रधान
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए)        न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित
19-03-21 - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुकमांक 12(1 )     किया जाता है,
के अंतर्गत दिनांक 6 मार्च 2021 से 5 मार्च 2023 तक, 2 वर्ष की     अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान          दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
 के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.               प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल
                                                               उपरोक्तानुसार अवकाश पर नही जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद
             जबलपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2023                    पर कार्यरत रहते.
    क्र. B-7833-दो-2-41-2017.- श्री राजेश कुमार गुप्ता,
                                                                  क्र. A-6386-दो-2-12-2018.- श्री डी.एन. मिश्र, प्रधान
 जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , जबलपुर जोन, उच्च न्यायालय
 मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य   न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 13 से 14
                                                               अक्टूबर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया
 विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ए-19-03-21 -ब-(एक) ,
                                                               जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 अक्टूबर 2023
 दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक-12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक    के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती
 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक
                                                               है.
 अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए           अवकाश से लौटने पर श्री डी.एन. मिश्र , प्रधान न्यायाधीश ,
 समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.                    कुटुंब न्यायालय बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया
             जबलपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2023                    जाता है,
    क्र. B-7736 दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार    अर्जितअवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
 जनरल , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 25 से       दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
 28 अक्टूबर 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत               प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.एन. मिश्र उपरोक्तानुसार
 किया जाता है , साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 24      अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
 अक्टूबर 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक             रहते.
 29अक्टूबर 2023 के सार्वजानिक अवकाश का लाभ उठाने की
                                                                   क्र. B - 7666- दो-2-65-2018.- श्री सुनील कुमार जैन,
 अनुमति प्रदान की जाती है,
                                                                प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर को
    अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल
  उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित      मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश
 किया जाता है,                                                  क्रमांक 3-(ए ) -19-03-21-ब-(एक), दिनांक 15 जून 2006 के
    अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी        अनुक्रमांक 12-(1 ) के अतंर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31
  दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था, अक्टूबर 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के
     प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे उपरोक्तानुसार  अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की
  अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत        स्वीकृति प्रदान की जाती है.
  रहते.
                                                                   क्र.-B - 7668-दो- 2-5-2023 श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल,
     माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,              प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सागर को दिनांक 27 सितम्बर
                    यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.     से 3 अक्टूबर 2023 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत
                                                                किया जाता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

                                                                  प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय उपरोक्तानुसार
   अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान
                                                               अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालयय सागर को सागर पुनः पदस्थापित
किया जाता है.                                                  पर कार्यरत रहते,
    कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी        क्र. D -4468-दो- 2-117-2017 श्री संजीव कुमार अग्रवाल,
 दर से देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 11 से 13
    प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल         अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत
 उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद    किया जाता है,
 पर कार्यरत रहते.                                                 अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल , प्रधान जिला
             जबलपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2023                     एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
    क्र. A-6460- दो- 2-56-2021 श्रीमती किरण सिंह प्रधान           कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
                                                                दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
 न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय सिवनी को दिनांक 6 से 7 अक्टूबर       प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल,
 2023 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में         उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र
 दिनांक 8 से 10 अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड            न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ,
 अवकाश स्वीकृत किया जाता है,
    अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह प्रधान न्यायालय,           क्र. D-4470- दो-2-62-2016 श्री आर.एन. चंद, प्रधान
  कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर
     कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश   वेतन तथा भत्ता       2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है,
  उसी दर से देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व     साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक
 मिलता था.                                                      के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के
     प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सिंह उपरोक्तानुसार        सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
  अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत        अवकाश से लौटने पर श्री आर.एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र
  रहतीं.                                                         न्यायाधीश सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
                                                                    अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
     क्रमांक- A-6462-दो-2-20-2021 श्री एस .के. जोशी,
  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मण्डला को दिनांक 10 से 12       दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था
  अक्टूबर 2023 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया            प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एन. चंद, उपरोक्तानुसार
  जाता है,                                                       अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
     अवकाश से लौटने पर श्री एस. के जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र    पर कार्यरत रहते,
  न्यायाधीश मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.                    जबलपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2023
     कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी         क्र. A-6529-दो-2-31-2017 श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़ ,
   दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 21 से 25
      प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस.के. जोशी उपरोक्तानुसार    नवम्बर 2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया
  अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद     जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 से 27 नवम्बर
   पर कार्यरत रहते.                                              2023 तक, के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति
      क्र. D-4472- दो-2-35-2023 श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान      प्रदान की जाती है.
   जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर         अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला
   2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है,        एवं सत्र न्यायाधीश कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
   साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के                 अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
   सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.      दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था
      अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र    प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़,
   न्यायाधीश सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.            उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र
      अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी        न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते,
   दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
   मिलता था

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023

8782

तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द कुमार तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते,

क्र. A-6531-दो- 2-101-2017 श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 10 से 20 अक्टूबर , 2023 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर , 2023 तक, के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. B-7876-दो- 2-46-2023 श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 25 से 27 अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते,

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी

दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-6533-दो - 2-13-2019 श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश छतरपुर, को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्र-3-(ए ) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक-12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 8 अगस्त 2021 से 7 अगस्त 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. B -7878-दो-2-15-2023 श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बुरहानपुर को दिनांक 18 से 20 अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक, के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. A-6535- दो-2-36-2021 श्री आनन्द कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बडवानी, को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्र-3-(ए)19-03- इक्कीस ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक-12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 6 अक्टूबर 2021 से 5 अक्टूबर 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था प्रमाणित किया जाता है कि श्री शेख सलीम , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-7874-दो- 2-36-2021 श्री आनन्द कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बडवानी को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर , 2023 तक, चार दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर , 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. B -7880-दो-2-53-2022 श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 18 से 20 अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक, के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार तिवारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बडवानी को बडवानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन 8783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 दिसम्बर 2023

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 7882-दो-2-73-2018 श्री जोगिन्दर सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अन्तर्गत निम्नानुसार ब्लाक अवधियों के लिये अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

दिनांक 15 फरवरी 2016 से 14 फरवरी 2018 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है. 1.

2. दिनांक 15 फरवरी 2018 से 14 फरवरी 2020 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.

3. दिनांक 15 फरवरी 2020 से 14 फरवरी 2022 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. B -7911-दो- 2-50-2018 डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक -12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. D - 4525- दो- 3-420-80- भाग- बारह. श्री ओ.पी.एस. रघुवंशी , सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक-3487- इक्कीस- ब (एक)-2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-20 ए के अनुसार श्री रघुवंशी , की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जितअवकाश अर्द्धवेतन अवकाश

246 54 योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगीः-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 246 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय + महंगाई भत्ता

अर्धवेतनिक

अवकाश के एवज = में नगद भुगतान X 54 30

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 December 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-12-08.49.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-12-08.49.Ordinary.