मध्यप्रदप्र शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2023-अग्रहायण 20, शक 1945
क्रमांक 376]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2023
कमांक- एफ-3-34 / 2022 /18-5:: एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 18 की उपधारा (3 ) के अधीन आयुक्त सह संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत खण्डवा निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2035 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है । अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरण का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है । उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाइट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा-
1. अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग , द्वितीय तल , एनेक्सी-2 , मंत्रालय, भोपाल
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. कलेक्टर, जिला खण्डवा
!
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम खण्डवा जिला खण्डवा
5. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा
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।। उपांतरणों का विवरण ।।
उपयोग मानचित्र में उपांतरण खण्डवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) के प्रस्तावित भूमि
स.क.
रिमार्क
प्रस्तावित उपांतरण
1
2
3
01
भूमि उपयोग संबंधी प्रस्ताव
मानचित्र में क्रमांक -1 अनुसार दर्शाया गया
1. ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी में प्रस्तावित वर्तमान वाणिज्यिक भूमि उपयोग से वर्तमान आवासीय किया जाना प्रस्तावित
मानचित्र में कमांक-2 अनुसार दर्शाया गया
2. ग्राम सुजापुरका में प्रस्तावित बस स्थानक का क्षेत्रफल 6.0 हेक्टेयर कर शेष क्षेत्र को आवासीय उपयोग किया जाना प्रस्तावित ।
मानचित्र में क्रमांक-6 अनुसार दर्शाया गया
3. कस्बा खण्डवा की शासकीय नजूल भूमि केन्द्रीय विद्यालय के समीप में वाणिज्यिक ( विशेषीकृत) से सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक किया जाना प्रस्तावित ।
मानचित्र में क्रमांक -5 अनुसार दर्शाया गया
4. विकास योजना में आबना नदी से लगकर रेल्वे लाईन के पूर्वी भाग तक भूमि उपयोग नदी के दोनो ओर 60.0/60.0 मीटर तक की गहराई तक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित ।
मानचित्र में क्रमांक -3 अनुसार दर्शाया गया
5. ग्राम सुजापुरकला / रेहमानपुर में प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग के स्थान पर आवासीय उपयोग किया जाना प्रस्तावित ।
मानचित्र में क्रमांक-4 अनुसार दर्शाया गया
6. ग्राम खण्डवा तरफ मानकर प्रस्तावित आमोद -प्रमोद एवं आवासीय उपयोग के मध्य 18.0 मीटर चौड़ा मार्ग एवं उक्त मार्ग के पश्चिम में स्थित वर्तमान खण्डवा काजल्याखेडी मार्ग की चौडाई 18.0 मीटर किया जाना प्रस्तावित ।
2. खण्डवा विकास योजना 2035 (प्रारूप) पुस्तिका में प्रस्तावित उपांतरण ।
क्रमांक
प्रारूप 2035 में धारा 19 (2) मे प्रस्तावित उपांतरण
1
2
01 अध्याय 4 विकास योजना प्रस्ताव 2035 की कंडिका 4.5 अंसगत भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना की सारणी 4 - सा-4 के असंगत भूमि उपयोग में बिन्दु कमांक 10 के पश्चात बिन्दु क्रमांक 11 एवं 12 अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
प्रस्तावित स्थल
क्र भूमि उपयोग वर्तमान स्थल
रिक्त भूमि का प्रस्तावित उपयोग 1
2
3
4
5
असंगत भूमि उपयोग
11.
आवासीय जिनींग उद्योग
विद्युत कार्यालय के पीछे
बुरहानपुर मार्ग औद्योगिक क्षेत्र निवेश ईकाई क्रमांक-3
12.
आवासीय जिनींग उद्योग
बुरहानपुर मार्ग औद्योगिक क्षेत्र निवेश ईकाई क्रमांक-3
ग्राम सुजापुरकला इन्दौर मुख्य मार्ग ग्राम सीमा एवं 752(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर 2023
क्रमांक
प्रारूप 2035 में धारा 19 (2) मे प्रस्तावित उपांतरण
1
2
वाना/ आबना नदी के संगम के बीच विद्यमान औद्योगिक ईकाईयाँ इन्दौर मुख्यमार्ग
02 अध्याय 5 विकास नियमन की कण्डिका 5.6 वाणिज्यिक के विकास के मापदण्ड सारणी क्रमांक 5- सा-4 के नीचे अंकित टीप -1 एवं 4 को निम्न टीप से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-
1. 18.0 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गो के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा ।
मार्ग चौड़ाई 18.0 मीटर एवं उससे अधिक- 1.75
मार्ग चौड़ाई 24.0 मीटर एवं उससे अधिक- 2.0
4. 12.00 मीटर से अधिक चौड़े मार्गो पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी : -
मार्ग चौड़ाई भवन रेखा (मार्ग मध्य से)
12.0 मीटर
10.5 मीटर
18.0 मीटर
13.5 मीटर
24.0 मीटर
16.5 मीटर
03 उपरोक्त प्रस्तावित उपांतरण के फलस्वरूप विकास योजना में समुचित कंडिका एवं सारणी में भी संशोधन किया जाना प्रस्तावित है ।
उक्त उपांतरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति / सुझाव हो तो उसे अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाश के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किया जा सकता है , समयावधि में प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया जा सकेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर . के. कार्तिकेय , उपसचिव,
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.