प्रदेश शास
इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 28 दिसम्बर 2023- पौष 7, शक 1945
क्रमांक 394]
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2023
एफ-9-1-23- नि.-चार. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक सहपठित अनुच्छेद 233 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा , मध्यप्रदेश (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी ) पेंशन नियम, 1979 में किये गये संशोधन, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ), दिनांक 27 फरवरी , 2023 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्र.एफ 9-1-23- नि-चार में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 6 के उपनियम (3) में, शब्द " पूर्व " के स्थान पर शब्द " आगे " स्थापित किया जाए .
एफ-9-1-23- नि. चार.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with the proviso to Article 233 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh, hareby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh (Work Charged and Contingency Paid Employees ) Pension Rules , 1979 notified in the Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) , dated 27th February , 2023 in the departmental Notification No. F 9-1-23-नि. चार, namely: -
AMENDMENT
In the said rules , in rule 6 , in sub - rule (3 ) , for the word " before " , the word " after " shall be substituted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार , सचिव.
787
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.