मध्यप्रदे श
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 52]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2023- पौष 8 , शक 1945
विषय-सूची
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,
(3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
१
भाग
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2023
क्र. आर - 1677875-2023- एक (1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्रीअमर नाथकेशरवानी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के अवकाश अवधि संबंधित प्रस्ताव पत्र क्र. ओएडी- उच्च न्यायालय, जबलपुरके पत्र क्रमांक-ए- 6481-दो-1-5-2022, दिनांक 26 अक्टूबर 2023के अनुक्रम में, दिनांक 3 से 13 अक्टूबर 2023 तक, कुल ग्यारह दिवस का अवकाश पूर्ण वेतन, भत्तों सहित कम्यूटेड अवकाश की स्वीकृति के साथ अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 एवं 2 अक्टूबर, 2023 केअवकाश के पश्चात् दिनांक 14 एवं 15 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, उपसचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2023
क्र. एफ-1 ( ए) 31-2016- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( ग्रामीण ) रेन्ज, भोपाल को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2023 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 23-25 व 30-31 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री प्रमोद सिन्हा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक ( ग्रामीण) , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
महानिरीक्षक, ( ग्रामीण ) रेन्ज, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2023 संशोधित आदेश
क्र. एफ 1 ( ए) 20-2019- ब-2- दो.- राज्य शासन , एतदद्वारा श्री रोहित काशवानी, भापुसे -17, पुलिस अधीक्षक, जिला टीकमगढ़ को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 18 से 22 दिसम्बर 2023 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 व 23-25 दिसम्बर 2023 केविज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कुर्ग ( कर्नाटक ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. श्री रोहित काशवानी स्वयं
2. श्रीमती दीपाश्री गुप्ता पत्नी
3. श्री अर्शिव काशवानी पुत्र
(2 ) श्री रोहित काशवानी, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री सीताराम ससत्या, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला टीकमगढ़ द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रोहित काशवानी , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री रोहित काशवानी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री रोहित काशवानी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रोहित काशवानी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 ( ए) 90-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज, खरगौन को दिनांक 18 से 22 दिसम्बर 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 व 23-25 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है .
(2 ) श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री राजेश कुमार हिंगणकर , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्रामीण रेन्ज, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज, खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री चन्द्रशेखर सोलंकी , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रशेखर सोलंकी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2023
क्र. एफ-1 (ए) 33-2020- ब- 2- दो . राज्य शासन, एतद्वारा श्रीमती हितिका वासल, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, पी.आर.टी.एस. , इन्दौर को दिनांक 30 नवम्बर 2023 से 27 मई 2024 तक, एक सौ अस्सी दिवस प्रसूति अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्रीमती हितिका वासल , भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री चन्द्रशेखर चंद्रावत, भापुसे, पुलिस अधीक्षक , पी.आर.टी.एस. , इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, पी.आर.टी.एस. , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्रीमती हितिका वासल, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती हितिका वासल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती हितिका वासल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
क्र. एफ 1 (ए) 73-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतदद्वारा , श्रीअनुराग, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( का.व्य. एवं सु. ) , मध्यप्रदेश, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2023 तक, चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 24-25 व 30 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत मुन्नार (केरल ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति एवं 10 दिवस अर्जित भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
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अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. श्री अनुराग
स्वयं
2. श्रीमती पदमप्रिया पत्नी
में गृह नगर यात्रा अंतर्गत इंदौर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है :-
1. श्री अशोक गोयल
स्वयं 3. कु. सुप्रज्ञा
पुत्री
4. कु. आकृति
2. श्रीमती पूनम गोयल पत्नी
पुत्री
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (का.व्य.एवं सु. ) , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 2 ) श्री अशोक गोयल , भापुसे , की अवकाश अवधि में पुमनि. रेलवे एवं पुमनि. ( पुलिस सुधार) , पु. मु. , भोपाल दोनों पदों का कार्य प्रभार श्री गौरव राजपूत, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (योजना ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
(4) श्री अशोक गोयल, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ-1 (ए) 185-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को पारिवारिक कारणों से दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2023 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 23-25 व 30 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करताहै.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(2) श्री गोविन्द प्रताप सिंह , भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. एफ1 ( ए) 93-1999- ब-2-दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2023 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री डी. श्रीनिवास वर्मा , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश एवं 23-25 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा अन्तर्गत विजयवाड़ा ( आन्ध्रप्रदेश ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है :-
(4) श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
1. श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, स्वयं
2. श्रीमती ज्योति मंतेना पत्नी
3. डाटला प्रणव वर्मा पुत्र (5 ) अवकाशकाल में श्री गोविन्द प्रताप सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोविन्द प्रताप सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
(2 ) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सुशान्त कुमार सक्सेना , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, मुरैना द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2023
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ग्वालियर जोन, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. एफ 1 ( ए) 59-2012- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री अशोक गोयल, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 15 दिसम्बर 2023 तक , दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 16- 17 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि
(4) श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर 8870
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023 [ भाग 1
उक्तकण्डिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक,
अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, को अवकाश (3) अवकाशकाल में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के
पूर्वमिलता था.
पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, भापुसे, (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे,
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते . अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2023
क्र. एफ-1 (ए) 176-1997- ब-2-दो. राज्य शासन, एतद्वारा,
क्र. एफ-1 (ए) 12-2005- ब-2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रीवा
श्रीयोगेश मुदगल , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, जोन, रीवा को दिनांक 18 दिसम्बर 2023 से 01 जनवरी 2024 तक,
पु. मु. भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 05 जनवरी 2024 पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त
तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 23-25 दिसम्बर 2023 व अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
6-7 जनवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति
प्रदान करता है. (2) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, के अवकाश अवधिमें उनका
चालूकार्य श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक,
(2 ) श्री योगेश मुदगल , भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू रीवा रेन्ज, रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
कार्य श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे,
सर्तकता, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस
संपादित किया जावेगा.
महानिदेशक, रीवा जोन, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश मुदगल , भापुसे, को अस्थायी (4) श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण
रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी
जाता है . तकनीकीसेवाएं, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को
(4 ) श्री योगेश मुदगल , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर
पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव जाने के पूर्व मिलता था.
कार्यभार से मुक्त होंगे.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव,
( 5) अवकाशकाल में श्री योगेश मुदगल , भापुसे, को अवकाश भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के
पूर्वमिलता था. क्र. एफ 1 (ए) 199-1991- ब-2-दो. राज्य शासन, एतदद्वारा
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश मुदगल , भापुसे, श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन,
उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते. मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 से 29 दिसम्बर 2023 तक, आठ
दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
क्र. एफ 1 ( ए) 14-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा
श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, खण्डवा को अवकाश (2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को
यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक/संचालक,
दिनांक 20 से 29 दिसम्बर 2023 तक , दस दिवस अर्जित अवकाश जाता है. लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया
एवं 30-31 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त
अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत कोच्ची (केरल ) जाने हेतु (3) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश
परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के
अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :- पूर्वमिलता था.
1. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, स्वयं (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे,
2. श्रीमती राशि सिंह पत्नी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
3. सुश्री स्तुति सिंह पुत्री क्र. एफ 1 (ए) 193-1991- ब-2-दो. राज्य शासन, एतदद्वारा
(2) अवकाश से लौटने पर श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, को श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव
अधिकार आयोग , भोपाल को दिनांक 18 से 29 दिसम्बर 2023 तक,
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
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बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 व 30-31 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अखिल पटेल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एससीआरबी) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .
(4) श्री अखिल पटेल , भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(3) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5) अवकाशकाल में श्री अखिल पटेल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिल पटेल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नूभलावी, अवरसचिव.
क्र. एफ 1 (ए) 70-2017- ब-2- दो - राज्य शासन, श्री अखिल पटेल, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( एससीआरबी) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2023 तक , छः दिवस अर्जित अवकाश अवधिमें भारत भ्रमण अंतर्गत श्रीनगर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2023
1. श्री अखिल पटेल स्वयं
2. श्रीमती प्रियंका पटेल पत्नी
3. कु. अव्याना पटेल पुत्री
फा. क्र. 4777-इक्कीस- ब ( दो ) -2023.-मध्यप्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री प्रशांत सिंह, महाधिवक्ता, को महाधिवक्ता मध्यप्रदेश के पद पर निरंतर करते हैं.
4. कु. आर्या पटेल पुत्री
F.No.4777-XXI -B ( II) -2023 . In exercise of the powers conferred by Article 165 of the Constitution of India, the Governor ofMadhya Pradesh is pleased to continue Shri Prashant Singh , as Advocate General of Madhya Pradesh.
(2 ) श्री अखिल पटेल , भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती ऋचा चौबे, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध अनुसंधान ब्यूरो, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्डव, सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल
बी ' विंग ' भूतल, विंध्याचल भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2023
शीतकालीन अवकाश बाबत्
क्र. सह.अधि. स्था.- 2023-1494.-मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित शीतकालीन अवकाश दिनांक 25 दिसम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक, सात दिन का लाभ उठाने की पात्रता है.
2. तद्नुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 25 दिसम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा.
3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.
दीपायन मुखर्जी, प्र. रजिस्ट्रार.
8872
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
[ भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर , दिनांक 12 दिसम्बर 2023
[ राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 पृष्ठांकन क्रमांक 3466/69 , दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत कंडिका -11 ( 1 ) के तहत सार्वजनिक सूचना ]
क्र.-रीडर- 1- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र भाग-1 पृष्ठांकन क्रमांक 3466/69, दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अन्तर्गत कंडिका -11 ( 1 ) के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है . इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , मंदसौर हेतु निर्माण संभाग , उज्जैन द्वारा मंदसौर जिले के ग्राम डोडिया मीणा से कोलवा मार्ग के कि. मी. 2/4 में शिवना नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण परियोजना के लिये निजी भूमि की आवश्यकता होने से प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया . भूमिस्वामी के द्वारा आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत भूमि अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप - ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है .
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि भूमि क्रय नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा.
क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण :- जिला मंदसौर, तहसील मल्हारगढ़ , ग्राम डोडिया मीणा, क्षेत्रफल रकबा 0.15 हेक्टर
अनुसूची ( 2)
मंदसौर जिले में आने वाली निजी भूमि का विवरण
क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
सर्वे नम्बर
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
सिंचित असिंचित
कुल
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6) (7)
1
243/2
1.18
0.15
0.15 श्रीमती रेखाबाई पिता भेरूलालजी मीणा निवासी - ग्राम डोडिया मीणा, तहसील
मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर ( म. प्र. )
भूमि नक्शा व प्लान का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मल्हारगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
8873
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़, दिनांक 11 दिसम्बर 2023
क्रमांक/ 12261 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक12/82चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6 ) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची( 1 )
ग्राम: - कडियामित्रसेन
विवरण स.क्र.
2 1
निजी
भूमि
1
तहसील:- नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
असिंचति
सिंचित
कुल
4
5
3
1.510
1.510
अनुसूची(2)
स.क.
भूस्वामी का नाम
2
1
श्री मति ग्यारसी बाई पत्नि गोकुल प्रसाद जाति अहीर 1
2
मुकेश पिता गोकुलप्रसाद जाति अहीर
3
बापूलाल पिता गोपीलाल जाति अहीर
4
जगदीश प्रसाद पिता गोकुल प्रसाद जाति अहीर
गोकल प्रसाद पिता गोपी लाल जाति अहीर 5
गंगाराम पिता प्रभू लाल जाति अहीर 6
केलाश नारान पिता रतन लाल जाति अहीर 7
भगवान सिहं पिता लक्ष्मी नारायण जाति अहीर 8
9
शिवप्रसाद पिता रघुनाथप्रसाद विश्वकर्मा जाति सुतार
रामप्रसाद पिता लक्ष्मी नारायण जाति अहीर 10
भारत सिंह पिता रतनलाल जाति अहीर 11
12
समन्दरसिंह, सूरजसिंह , सोहनसिंह, मनोहरसिंह, पिता मथरालाल , संतोषबाई पुत्री मथरालाल जाति अहीर
13
धापू बाई पति राजाराम जाति अहीर
14
विवरण
प्रभावित रकबा
सर्वे न .
कुल रकबा
6
4
5
3
0.050
0.211
220/1
0.162
222/1 0.776
0.072
230 0.190
0.079
0.210
220/2
0.078
222/2 0.388
0.038
0.210
220/3
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
0.020
0.658
221/2
0.147
1.770
244/1
0.108
1.176
237
0.069
239/2 0.942
0.059
234/3 0.064
0.277
263/1 0.569
0.026
264 0.582
0.008
266/1 0.202
0.086
266/2 0.823
0.050
0.063
234/2
0.088
269/1 0.683
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
0.050
0.358
74/1
1.164
0.030
282
हरिसिंह, चन्दरसिंह पिता देवा दरियाव बाई बेवा देवा अमित, सुमित, अकिंत पिता भागमल गोकलबाई बेवा भागमल जाति भील ,
सजन सिह पिता बने सिह जाति अहीर 15
योग
भूस्वामी-15
0.013
234/1 0.063
1.510
11.102
20 8874
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
[ भाग 1
क्रमांक/ 12263 भू- अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक ३०/ -४चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
तहसील नरसिंहगढ़
ग्राम:- नरसिंहपुरा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ०
विवरण
स.क्र.
असिंचति
सिंचित
कुल
5 1
4
2
3
1.865 निजी
1.865
भूमि
अनुसूची(2)
प्रभावित रकबा विवरण स.क.
सर्वे न.
कुल रकबा
भूस्वामी का नाम
6
4
5
1
2
3
1
0.050
0.633
पुरूषोत्तम पिता धन्नालाल जाति दांगी
35/2/1
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे 2
लाडसिंह पिता धन्नालाल जाति दांगी
0.632
0.060
35/2/2
लाईन में
प्रभावित भूमि
0.040
39
3.301
3 गोकल प्रसाद पिता हजारीलाल जाति दांगी
0.068
2.010
64/1 8875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
रमेश सीताराम भगवानसिंह ओमप्रकाश पिता 44 0.152 0.022
4 लक्ष्मीनारायण कमला बाई बेवा लक्ष्मीनारायण
95 2.365 0.090
जाति दांगी
रामेश्वर, राजू पिता रामकिशन जाति दांगी 64/2 0.860 0.040
5
6 नन्नुलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी 59 0.885 0.045
0.126 0.040
97/1/2/2/1/2
7 सुनील पिता कैलाशनारायण जाति दांगी
8 संतोष पिता कैलाशनारायण जाति दांगी 87/2/2 0.253 0.029
राजू पिता कैलाशनारायण जाति दांगी 87/2/1/1 0.759 0.620
9
10 0.087 0.023
97/1/2/2/1/1
राजू , सुनील , संतोष पिता कैलाशनारायण जाति दांगी
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
0.160
0.849
87/1/4
निरपत सिंह पिता देवी सिंह जाति दांगी 11
0.014
0.045
27/2
0.055
1.202
98
हरीचरण पिता रामलाल जाति दांगी 12
0.021
0.613
57/2/3
13
राजू पिता रामकिशन जाति दांगी
हंसराज पिता रामकिशन जाति दांगी
0.003
1.003
101/3
14
0.070
0.860
107
देवकरण पिता नारान प्रसाद जाति दांगी 15
दिलीप पिता हरीसिंह जाति दांगी
0.027
0.577
108/1
16
0.006
0.283
108/2
17
कुलदीप पिता भारत सिंह जाति दांगी
0.145
0.999
111/3
ओमप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण जाति दांगी 18
समन्दर सिंह पिता परसराम
0.219
0.569
110/2
19
0.002
0.131
97/1/2/1/1
20
संजय कुमार भावसार पिता श्री रामलाल भावसार जाति भावसार
0.004
0.052
97/1/2/1/2
0.012
0.072
97/1/2/2/2
21
सजंय कुमार चोरसिया पिता शंकरकुमार चोरसिया जाति तामोली
1.865
19.318
25
कुल किता 21
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8876
क्रमांक/ 12269 भू- अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
कुर दास प्रकरण क्रमांक०१/ अ-82चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० । में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6 ) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
ग्राम:- गीलाखेडी
विवरण स.क्र.
2
1
निजी
भूमि
तहसील:- नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ०
असिंचति
सिंचित
कुल
4
3
5
4.110 4.110
अनुसूची(2)
स.क.
भूस्वामी का नाम
2
1
स्वर्ण सिंह पिता घनश्याम सिंह जाति घोसी 1
2 मुकेश कुमार पिता पन्ना लाल जाति घोसी
नाबी खाँ पिता करामत खा जाति फकीर 3
4 पृथ्वी सिंह पिता नानूराम जाति घोसी
5 रामचरण पिता धूल जी जाति घोसी
6 रूकमा बाई बेवा घनश्याम , भगवत सिंह, श्रवणसिंह, कृष्णा बाई पिता घनश्याम न जाति घोसी
7 मुकेश कुमार पिता पन्ना लाल जाति घोसी
गंगा राम पिता रामप्रसाद जाति कलाल 8
रसीद खा पिता करामत खा जाति फकीर 9
श्यामलाल पिता दया राम जाति कलाल 310
11 विनोद दुर्गाप्रसाद पिता जगन्नाथ उर्मिला विन्दाबाई गोराबाई सुशीलाबाई पिता जगन्नाथ जाति भंगी
विवरण सर्वे न. कुल रकबा
प्रभावित रकबा
6
4
5
3
0.6200.440-
200
1.069
0.477
211/2
0.120
0.304
199
0.014
0.246
198/1
0.247
0.197
198/2
0.145
0.519
197
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
0.019
212
0.038
0.218
0.569
426/1
0.052
0.544
736/2/3
0.027
0.800
737/1/2
0.247
0.506
735/7 8877
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
12 भवरलाल ,रामदयाल ,बजेश कुमार पिता लाल जी हल्का 735/14 0.253 0.010
बाई बेवा लालजी जाति बसोड
13 महेश कुमार पिता बाबूलाल जाति सोनी 735/19 0.506 0.096
रामगंज
14 फूलवती बाई बेवा बाबूलाल ज्ञानसिंह ओमप्रकाश सतोष 778/8 1.265 0.680
पिता बाबूलाल जाति चमार मण्डी से
भोपाल नई
15 शांती बाई बेवा बाबूलाल राकेश वर्मा ,विक्रम सिंह 778/14/4 0.443 0.100 बडी रेल्वे
अनोखी लाल पिता बाबूलाल जाति चमार लाईन में
प्रभावित
16 सजन बाई बेवा समन्दर सिंह केलाश चन्द्र इन्द्रर पिता 202 0.620 0.070
भूमि
समन्दर सिंह जाति घोसी
17 भगवत सिंह पिता घनश्याम सिंह जाति घोसी 201/1 0.465 0.365
18 जितेन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण देव बाई बेवा लक्ष्मीनारायण 209/2 0.999 0.010
जाति घोसी
210 0.025 0.013
19 मदिर श्री कृष्णालाल व्यावस्थापक श्रीमान् कलेक्टर 422 0.936 0.030
महोदय राजगढ़
20 हीराबाइ बेवा लक्ष्मण लीलाबाई कम्पबाई पिता लक्ष्मण 740 1.328 0.050
सुमेर सिंह राजेश माखन रचनाबाई पिता दरयावसिंह
जाति चमार
21 कमला बाई पिता गोपी लाल जाति घोसी 195/4/1 0.974 0.160
22. जगदीश प्रसाद पिता रामप्रसाद जाति कलाल 426/2/3/2 0.503 0.300
23 जीवन सिंह पिता खानचन्द्रः जाति घोसी 738/2 1.897 0.080
24 रघुवीरसिंह पिता चंदरसिंह जाति घोसी 778/14/3 0.190 0.190
योग भू-स्वामी-24 25 15.866 4.110
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
8878
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
[ भाग 1
क्रमांक / 12267 भू-अर्जन/ 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांका / अ -82यूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार "विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क.(6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची( 1 )
ग्राम:- बिजोरी
विवरण स.क्र.
2
1
निजी
भूमि
तहसील:- नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
असिंचति
सिंचित
कुल
5
3
4
1.528 1.528
अनुसूची(2)
स.क्र .
भूस्वामी का नाम
1
2
श्री राम पिता नन्दराम जाति पॅवार
1
अवधनारायण पिता परसराम जाति देशवाली
2
राम प्रसाद पिता हजारी लाल जाति देशवाली
3
राजेश पिता रामप्रसाद जाति देशवाली
4
5
पुष्पाबाई बैवा विष्णुप्रसाद सरलाबाई पति गंगाराम हेमन्त कुमार पिता विष्णु प्रसाद जाति कायस्थ
श्रीमति जानकी बाई पत्नी दयाराम जाति देशवाली
6
7
सेराजबी बेवा बशीर खाँ रसीद खा हबीब खा यहीद खाँ मुस्ताक खाँ पिता बशीर खाँ जाति मुसलमान
हबीब खाँ पिता बशीर खाँ जाति मुसलमान
8
रसीद खाँ पिता बशीर खाँ जाति मुसलमान
9
छोटेलाल पिता बंशीलाल जाति देशवाली
10
मुशताक खा पिता बशीर खा जाति मुसलमान
11
पदम सिंह पिता मदन सिंह जाति राजपूत 12
आत्माराम पिता रामकिशन जाति देशवाली
13
योग
भू-स्वामी -13 सर्वे न.
विवरण
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
6
4
5
3
0.463
0.633
127/2/2
1.012
0.149
126/2
रामगंज
0.115
1.265
125/3
मण्डी से
0.083
701/2/2 0.823
0.015
0.304
129
0.020
1.162
131/1
भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
0.065
130
0.316
0.079
132
2.756
0.095
131/2
1.518
0.050
1.074
171/1/2
0.060
0.759
171/2
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
0.005
0.253
171/3/1
0.020
1.012
171/3/2
0.010
0.316
172/1/1/1
203
0.149
1.012
700/1
0.468
0.100
0.050
116
0.987
17
15.670
1.528
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
8879
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
क्रमांक / 1२२69/ भू- अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची ( 2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक १/अ-82चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि यह अनुसूची क्र ०णा में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6 ) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
तहसील:- नरसिंहगढ़ ग्राम:- मोयलीखुर्द
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ० यो नानी का उकता है।। विवरण
स.क्र.
असिंचति
सिंचित
कुल
4
5
3
1
2
0.447
0.447
निजी
भूमि
अनुसूची(2)
विवरण
प्रभावित रकबा
सर्वे न.
स.क.
भूस्वामी का नाम
कुल रकबा
6
3
4
5
2
1
रामगंज मण्डी
120/4 0.607 0.067 दश
हरिप्रसाद रेवाराम , गणपत , रामसिंह , राजाराम 15 प्रिता मुल्ला रूप्राबाई बेवा मुल्ला गीताबाई पिता मुल्ला जाति चामर
से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
0.300
1.290
2
ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद जाति देशवाली 132/1
0.080
0.942
3
129/2
बद्रीलाल पिता तुलसीराम चामर
0.447
3
2.839
योग
भू-स्वामी -3
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8880
क्रमांक/ 1227/ भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक14/8 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन् परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
ग्राम:- मानपिछोडी
विवरण स.क्र .
2 1
निजी
भूमि
तहसील : - नरसिंहगढ़
अर्जितअर्जित कीकी जानेजाने वाली भूमि का रकबा हे ०
असिंचति
सिंचित
कुल
3
5
4
0.182 0.182
अनुसूची(2)
स.क.
भूस्वामी का नाम
1
कृष्णा बाई पति बाबूलाल जाति सुनार
1
2
रामकली बाई बेवा हरिशंकर , कैलाशनारायण , राजाराम , महेश चंद पिता हरिशंकर , शारदा , राजकुमारी , पिता हरिशंकर जाति राव
प्रमोद पिता रामदेव उर्फ अवधनारायण जातिःराव
रमाकांत पिता रणजीतसिंह जाति राव
4
बृजमोहन पिता भेरूसिंह जाति राव
5
सुरेश चन्द्र पिता रणजीत सिंह जाति राव
6
सुनिल कुमार पिता प्रहलाद सिंह जाति राव
7
योग
भूस्वामी-7
विवरण
प्रभावित रकबा
सर्वे न.
कुल रकबा
4
5
3
0.070
0.506
5/3/1/2
0.030
0.253
74/2
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
0.030
0.202
74/1
0.139
0.005
101/1
0.050
0.010
0.013
0.051
111/2
0.024
0.999
8
0.182
2.200
भूमि के नक्शे 'प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिग्री राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
8881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
क्रमांक/ 12273 भू-अर्जन/ 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची ( 2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक ०२/ अ-यूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ०य में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6 ) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
ग्राम:- चैनपुराकला
विवरण स.क्र.
2 1
निजी
भूमि
तहसील:- नरसिंहगढ़
अर्जित कीजाने वाली भूमिः का रकबा हे ०
असिंचति
सिंचित
कुल
3
4
5
0.686 0.686
अनुसूची(2)
स.क्र .
भूस्वामी का नाम
1
2
1
मु.नारानी बाई बेवा घीसालाल , दोलतराम , रंगलाल , रेखाबाई , कलाबाई पिता घीसालाल जाति अहीर
ग्यारसी राम पिता देवीराम जाति अहीर
2
फूलसिंह पिता देवीराम जाति अहीर
3
कमलसिंह पिता नानकराम जाति अहीर 4
राजेश पिता शिवलाल जाति अहीर
5
शान्तीबाई बेवा जगन्नाथ जाति अहीर 6
विवरण
प्रभावित रकबा
सर्वे न. कुल रकबा
6
5
4
3
0.019
0.225
5/1/3
0.019
6/1
0.979
रामगंज मण्डीसे भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
0.035
6/3/1/1
0.846
0.050
0.253
6/3/2
0.005
8/2/2
1.012
0.017
15
0.063 8882
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
7
रंगलाल पिता गनपतलाल , मु. कंचनबाई बेवा गनपतलाल जाति अहीर
रंगलाल पिता गनपतलाल जाति अहीर
8
9
विक्रम , धर्मेन्द्र पिता जीवनलाल ,मु. शांतिबाई बेवा जीवनलाल जाति अहीर
date
10
लीलाबाई बेवा कैलाश नारायण , आजादसिंह ,दिलीपसिंह , पंकज ना.बा पिता कैलाश नारायण जाति सर. माता लीलाबाई बेवा कैलाशनारायण जाति अहीर
बापूलाल पिता मोहनलाल जाति अहीर
11
भेरूसिंह पिता मोहनलाल जाति अहीर
12
हीरालाल पिता श्रीराम जाति अहीर
13
हजारीलाल पिता हरलाल जोति अंहीर
14
15
सुशीला बाई पति बद्रीलाल , कमला बाई पति मानसिंह , रूकमणी बाई पति बापूलाल जाति अहीर
कमलसिंह पिता भागचंद जाति अहीर
16
17
भंवरलाल पिता अमरसिह , देवबाई पत्नि भंवरलाल जाति चमार
योग
भू-स्वामी-17
0.338
0.030
17/5
0.379
0.010
16/2
42/1
0.421
0.010
0.012
18/1
0.032
0.012
18/20031
रामगंज मण्डीसे भोपाल नई बड़ी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
17/4
0.337
0.010
0.040
19/1
1.327
0.010
19/2
1.455
22
0.050
3.161
-0.200
24
2,061
0.017
28
0.822
0.873
0.020
29
0.480
14/3/1
0.010
0.110
0.263
50/6
0.686
15.358
20
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
8883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
राजगढ़ , दिनांक 12 दिसम्बर 2023
कमांक / २५०7/भू-अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (3) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक 38 / अ -82/ २०२३-२५ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पीपलहेला के रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित प्रभावित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):
जिला: राजगढ़
तहसील: ब्यावरा
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम -पीपलहेला
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) विवरण
स.क.
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(4)
( 3 )
(2)
( 1)
6.071
30.892
1
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम पीपलहेला की भूमि की आवश्यकता ।
6.071
30.892
कुल योग:-
-: अनुसूची (2) :-
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
सर्वे नंबर
स.क्र.
भूमि का कुल रकबा (हे. में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
5
4
3
2
1
0.030
0.524
100/1/1
जगन्नाथ पिता देव्या जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
0.003
0.003
103/4/2
1
0.016
0.345
102/6/2
0.050
101/4
0.050
0.099
4
0.922
योगः-
0.025
0.065
भागीरथ पिता रामलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
100/2/1
0.040
0.062
102/3/2
2
0.005
0.011
103/1/2
0.039
0.143
104/1/2
0.109
4
0.281
योगः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8884
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
स.क्र.
2
1
सर्वे नंबर
भूमि का कुल रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
3
4
5
0.044
0.044
100/3/1
कमलसिंह पिता प्रेमनारायण जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
3
योगः-
4
0.009
0.031
103/2/2
0.020
0.072
101/3/2
0.073 3
0.147
0.027
0.038
103/3/1
घीसालाल पिता भागचन्द हि. 1/4 पे. सरेश पि. भागचन्द हि. 1/4 पे . , सुनीता पि. भागचन्द हि. 1/4 पे. , देवबाई बेवा भागचन्द हि. 1/4 पे. भाग जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
योगः-
0.020
0.184
104/4
0.047
0.222
2
प्रेमनारायण पिता रामलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
5
योगः-
0.038
0.043
104/3/2
0.038
0.043
1
केशरसिंह पिता गिरधारी जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
6
योगः-
0.141
1.919
105/2/1
0.141
1.919
1
0.029
0.091
108/1/2
भंवरीबाई पति भरतसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
7
योगः-
8
0.039
0.039
109/1/2/2/2
0.010
0.200
109/1/2/4
0.078 1
0.330
0.009
0.009
109/1/2/1/2
0.035
0.035
109/1/2/6/2
नन्दलाल पि. हरिप्रसाद हि.37 पे. , पुरुषोत्तम पि. अमृतलाल कमलाबाई पुत्री अमृतलाल, मांगीबाई हि. 57 पे. , जाति सुतार , घीसालाल पि. बालकिशन हि. 6 पे. , जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
योगः-
0.045
0.343
0.089 1
0.387
0.004
0.004
दुर्गाप्रसाद पिता गंगाधर जाति सुतार नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
9
योगः- 109/1/2/3/1
0.035
0.045
109/2/1
0.007
0.012
110/2/1
0.046 1
0.061
0.062 मुंशीबाई पति सरजनसिंह जाति सुतार नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
10
योगः-
11
0.203
109/1/2/5/1
0.062 1
0.203
0.040
2.208
111/2
गीताबाई पुत्री हजारीलाल हि. 33 पे. रामचन्द्र, दुर्गाप्रसाद पि. गंगाधरहि. 33पे. रामभरोस पि. रामप्रताप हिं. 8 पे. जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
योगः-
0.040 1
2.208 8885
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
स.क्र.
2
1
सर्वे नंबर
भूमि का कुल रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
3
4
5
हीरालाल पिता भागीरथ जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
12
योगः-
0.065
0.014 148/1/4/1
0.017
0.092
122/1/1/2
0.031 2
0.157
0.010
0.129
122/1/2/1
शंकरलाल पिता भागीरथ जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
13
योगः-
14
0.025
0.146
148/1/2/2
0.045
0.136
148/1/3/2
3
0.080
0.411
0.013
0.163
124/1/2
शांतिबाई बैवा मांगीलाल , मोहन पिता मांगीलाल , सुनील पिता मांगीलाल , होकम पिता मांगीलाल , सुगनबाई पुत्री मांगीलाल , मथरीबाई पुत्री मांगीलाल, मंजूबाई पुत्री मांगीलाल, ममताबाई पुत्री मांगीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा.भू.
योगः-
0.013 1
0.163
लख्मीचंद पिता खेमचन्द जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
15
योगः-
0.085
0.332
125/1/1
0.085 1
0.332
0.049
0.064
पंकज पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
16
योगः-
17
125/2/1
0.020
0.020
125/2/3
2
0.069
0.084
0.013
0.025
125/3/2
0.016
0.173
बालकिशन पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा. बड़ा कुआ भू.स्वा.)
योगः-
18
0.029
0.198
2
0.113
0.119
1028/2/2
बालकिशन पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. ) ग्वाडी वाले
योगः-
0.026
0.030
1029/2/2
0.139 2
0.149
0.037
0.016 125/4/2
गुलाबचन्द पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
19
योगः-
0.005 808/4
0.232
0.021 2
0.269
रामनारायण पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
20
योगः-
0.010
0.062
125/5/2
0.010 2
0.062
0.009
0.081
125/6/2
21 दोलतराम पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
योगः-
0.011
0.090
152/2/2
0.005
0.281
808/6
0.025 3
0.452 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8886
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
स.क्र.
2
1
[ भाग 1
सर्वे नंबर
भूमि का कुल रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
3
4
5
0.600
0.067 127/1
भगवतीबाई पति बद्रीलाल हि. 1/3 भाग , चंद्रशेखर पि. बद्रीलाल हि. 1/3 भाग , नाथू पि. घीसालाल हि. 1/3 . जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
22
योगः-
घीसा पिता ऊंकार जाति धाकड़ नि. ग्रा. ( भू.स्वा. )
23
योगः-
24
0.036
0.119
127/3
1
0.103
0.719
0.115
0.033 128/1/2
1
0.033
0.115
0.250
0.114 129/1/1/3
रामभरोसा पि. हजारीलाल हि. 50 पे. गुलाबबाई बेवा हजारीलाल हि. 50पे. , जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
योगः-
25
1
0.250
0.114
0.115
0.598
129/1/2/2
प्रभुलाल पि. हजारीलाल हि. 50 पे. गुलाबबाई बेवा हजारीलाल हि. 504., जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
योगः-
रामचन्दर पिता श्रीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
26
योगः-
पूनमचंद पिता जयसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
27
योगः-
28
कैलाशनारायण पिता जयसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
योगः-
1
0.115
0.598
0.026 149/1/2
0.232
1
0.026
0.232
0.070
0.083
149/2/1/1
1
0.070
0.083
0.197
0.036 149/2/2/2
1
0.197
0.036
कमलसिंह पिता खेमचन्द जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
29
योगः-
जगदीश पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
30
योगः-
बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
31
योगः-
32
0.268
0.011 151/2/1
0.268
0.011 1
0.407
0.039 151/4/1
0.407
1
0.039
0.019
0.106
792/1/3/2
1
0.106
0.019
0.081
0.014 792/1/4/2
सुन्दरबाई बैवा रामनारायण , अरूण , रामविलास , रिन्कुबाई, सीमाबाई पिता रामनारायण जाति धाकड़ (फौती नामातंरण से प्रविष्टी दर्ज)
योगः-
1
0.081
0.014 8887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
स.क्र.
2
1
सर्वे नंबर
भूमि का कुल रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
3
4
5
फूलसिंह पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
33
योगः-
0.061
0.169
793/2
1
0.061
0.169
सुरेन्द्रकुमार पिता फूलसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
34
योगः-
0.097
0.764
794/2
0.097
0.764
1
मनीष पिता बालकिशन जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
35
योगः-
0.022
0.025
796/1/2
1
0.022
0.025
0.072
0.010 रामचन्द्र पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
36
योगः- 1040/4/2
0.032
0.032
796/2/1/2
0.036
0.071
1040/4/1/2
0.072
0.072
1040/3/1/2
4
0.150
0.247
0.032
0.032
796/2/2/2
रामकरण पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
37
योगः-
0.038
0.073
1040/3/2/2
0.070 2
0.105
राधेश्याम पिता प्रभुलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
38
योगः-
39
0.031
0.213
798/3/2/2/2
0.031 1
0.213
0.140
0.015
805/2/2
रमेश , राजेश , रोहित पिता मथरालाल नि.ग्रा.भू. (फौती नामातंरण से प्रविष्टी दर्ज)
योगः-
0.089
0.191
803/1/2
0.104 2
0.331
महेशकुमार पिता रामचन्द्र जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
40
योगः-
0.094
0.304
803/2/2
0.094 1
0.304
जागेश्वर पिता बद्रीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
41
योगः-
0.011
0.384
803/3/2
0.039
0.080
804/1/2
0.036
0.457
805/3/2
0.086 3
0.921
रमेश पिता मथरालाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
42
योगः-
0.022
0.240
804/2/2
1
0.240
0.022 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8888
नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम
स.क्र.
2
1
43
[ भाग 1
सर्वे नंबर
भूमि का कुल रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
3
5
4
0.031
0.234
806/2
शिवजी पि.गिरधारी हि. 50पे. , गीताबाई पिता गिरधारी हि. 50पे. जाति चमार नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
योगः-
रामनारायण पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
44
योगः-
45
0.031 1
0.234
0.036
0.036
808/5/1
0.036 1
0.036
0.029
0.092
1028/3/2
मांगीलाल , पुरालाल , होकमसिंह पि. रामबगस, उमरावसिंह , गोरधन काशीबाई पि. रामबगस , डालूबाई , पि. रामबगस, गोविन्द पि. लक्ष्मीचन्द जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भ.स्वा. )
योगः-
46
0.092
1
0.029
0.052
0.147
1028/4/2
सिध्दनाथ , शंकरलाल , मु. लीलाबाई बेवा कैलाशनारायण, प्रीयंका, हिमांशी पि. कैलाशनारायण, भगवथसिंह पि. कंवरलाल, मु. भंवरीबाई बेवा कंवरलाल जाति धाकड नि.ग्रा. ( भ.स्वा.)
योगः-
धुरीलाल पि. दोलतराम जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. ) 47
योगः-
रंगलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. ) 48
योगः-
रामसिंह पिता पन्नालाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
49
योगः-
रामचन्द्र पिता शिवलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
50
योगः-
बाबू पिता माधूलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा . ) 51
योगः-
हीरालाल पिता हरिराम जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
52
योगः-
0.052
0.147
1
0.010
0.010
1029/5/2
0.005 1028/5
0.154
2
0.015
0.164
0.025
0.091
1030/1/2
0.059
0.201
1041/2
0.084 2
0.292
0.021
0.030
1030/2/2
0.021 1
0.030
0.026
0.070
1030/3/2
0.026 1
0.070
0.019
0.019
1030/4/2
0.019 1
0.019
0.018
0.022
1032/1/1/2
0.018
0.022
1
दरियावसिंह पिता शंकरलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
53
योगः-
रामचन्द्र पिता शंकरलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
54
योगः-
0.028
0.035
1032/1/2/2
0.028
0.035
1
0.031
0.149
1032/1/3/2
0.031 1
0.149 8889
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
स.क्र.
2
1
सर्वे नंबर
भूमि का कुल रकबा (हे.मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
3
4
5
प्रेमसिंह पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
55
योगः-
0.221
0.219 1032/2/2
1
0.221
0.219
खेमचन्द्र पिता मदनलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
56
योगः-
0.083
1.104
1033/1
1
0.083
1.104
लीलाबाई पति शिवनारायण जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
57
योगः-
58
0.070
0.273
1038/1/1
1
0.070
0.273
0.005
0.005
1040/1/2
गिरवर, नंदलाल, मनोहर, रामदयाल, संजना , रंजना पिता मानसिह गीताबाई बैवा मानसिंह नि.ग्रा.भू. (फौती नामतारण से संशोधित प्रतिष्टी दर्ज)
योगः- 1
0.005
0.005
प्रेमसिंह पिता लक्ष्मन जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
59
योगः-
60
0.009
0.009 1040/2/1/2
1
0.009
0.009
0.020
0.707
1050/2
रामबगस, दोलतराम , कंवरलाल , लछमन पि. देवचन्द, हि. 25 पे. , रामनारायण , मोती पि. गंगाधर, मु. भुली बेवा गंगाधर हि. 25 पे. , भागीरथ , बापूलाल , बद्रीलाल , रामलाल रामप्रसाद , पि. जगन्नाथ, हि. 8 पे. , गोपीलाल , हरीराम पि. हजारी हि . 17 पे. , पन्नालाल , शिवलाल , श्रीराम , भागमल पिता चिमना हि. 25 पे. जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
योगः- 1
0.707
0.020
0.071
0.081
1097/2
0.015
0.015
1100/1/3/1
0.081
0.041 मांगीलाल पि. बल्देव, हि. 1/6 भाग , विजयसिंह पि. बल्देव , हि. 1/6 भाग, शांतिबाई पुत्री बल्देव, हि. 1/6 भाग , दरियावबाई पुत्री बल्देव, हि. 1/6 भाग राजूबाई पुत्री बल्देव, हि. 1/6 भाग, पार्वतीबाई बेवा पप्पू, गोपाल पि. पप्पू ना. बा. कुमकुम पि. पप्पू सर. माता पार्वतीबाई बेवा पप्पू हि. 1/6 भाग जाति राव, नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
61
योगः- 1100/1/5/1
0.005
0.005
1101/1/2
0.007
0.261
1102/1/2
0.027
0.027 1102/4/2
0.104
0.084 1103/1/2
7
0.574
0.250 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8890
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
स.क्र .
2
1
62
सर्वे नंबर
भूमि का कुल रकबा (हे .में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
3
5
4
0.025
0.025
1100/1/4/2
0.080
0.294
1101/2/2
माधु, ओमप्रकाश, त्रिलोक, विष्णु, पुष्पाबाई, बबलू पिता अमरसिंह , नाबा. आर्यन पिता जितेन्द्र, संतोषबाई बैवा जितेन्द्र जाति राव पता नि.ग्रा.भू.
योगः-
गीताबाई पति गंगाधर जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
63
योगः-
0.238
0.268
1102/2/2
0.026
0.008 1311/1098/1/2
0.069
0.102
1099/1/1/2
0.025
0.015 1313/1098/1/2
0.050 1099/1/2 0.234
7
0.974
0.485
0.088
0.191
1103/2/1/2
0.100
0.018 1103/2/3/2
0.106
0.291
2
मथरालाल पिता गिरधारी जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
64
योगः-
0.059
0.999
1181/1/2
0.059
0.999
1
0.633
0.078 1181/2/2
सुनील पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
65
योगः-
रमाबाई वर्मा पति बीरमसिंह जाति चमार
66
राधाबाई वर्मा पति बीरमलाल वर्मा
योगः-
शिव पिता मनीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. ) 67
योगः-
0.078 1
0.633
0.014
0.234
1182/3/1/2/2
0.014
0.235
1182/3/1/2/3
0.028 2
0.469
0.068
0.068 1183/1/3
0.076
0.076
1184/1/2
0.218
0.194 1185/2/2
3
0.338
0.362
0.048
0.390
1196/2
बापूलाल , बालकिशन ओमप्रकाश पिता भागीरथ , संतोषबाई 68 पुत्री भागीरथ जाति चमार रामबाबू दुर्गाप्रसाद विलपबाई संजुबाई पिता शिवलाल जाति चमार
योगः-
0.048 1
0.390
बालकिशन पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
69
योगः-
0.036
0.092
1199/1/1
0.036 1
0.092 8891
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
स.क्र.
1
सर्वे नंबर
भूमि का कुल रकबा (हे.मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
5
4
3
0.051 2 कन्हैयालाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा.)
70
योगः-
0.599
1199/2/1
0.051
0.599
1
0.074
0.452
800/1/1
रामस्वरूप, लीलाबाई, पि. प्रेमनारायण हि. 50 पे. चन्द्रकलाबाई बेवा मोहनसिंह , सीमाबाई बबलीबाई , कविताबाई पुत्रिया मोहनसिंह हि. 50 पे. जाति धाकड़ नि. ग्रा. ( भू.स्वा. ) 71
योगः-
राधेश्याम पिता ईश्वर जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
72
योगः-
0.074
0.452
1
0.049
0.326
150/1/3/2
0.049
0.326
1
0.092
0.379
प्रषोत्तम पिता जसा भाग, जाति धाकड़ हि. 1/2 भाग घीसाबाई पिता जसा हि. 1/2 नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
73
योगः-
150/2/2
0.092
0.379
1
0.044
0.151
150/3/1
लक्ष्मीनारायण पिता जसा हि. 1/2 भाग कंचनबाई पिता जसा हि. 1/2 भाग, जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
74
योगः-
0.020
0.030
150/3/3
0.064
0.181
1
0.007 मोहन पिता रामबगस जाति धाकड़ पता नि.ग्रा.भू.
75
योगः-
76
0.100
1039/2/1
0.007
0.100
1
0.033
0.063
1039/3/1
लक्षमीचन्द बने सिंह फुलसिंह पिता काशीराम पुराबाई जसोद बाई , सुमित्रा बाई पुत्री काशीराम विकास पुत्र रामसिंह माँगीबाई बेवा रामसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
योगः-
0.033
0.063
1
0.010 चम्पा बाई बेवा देवीराम जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
77
योगः-
0.010
1039/1/2
0.010
0.010
1
0.027
0.120
फूलसिंह पिता नंदराम जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
78
योगः-
798/4/2/2
0.027
0.120
1
बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
79
योगः-
0.020
0.020
798/5/1/1/2
0.020
0.020
1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8892
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
स.क्र .
2
1
सर्वे नंबर
भूमि का कुल रकबा (हे.मे)
अर्जित की जानें वाली भूमि का रकबा (हे.में)
3
5
4
गिरधारी पिता पुन्य जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
80
योगः-
0.019
0.169
798/5/2/2
0.019
0.169
1
देवीसिंह पिता गंगाधर जाति चमार नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
81
योगः-
0.155 1197/1/1/1/1 0.159
0.023
0.073
1197/2/2
0.004
0.004
1198/1/2
0.112
0.822
1182/1,1182/ 2
0.008
0.138
1182/3/1/1
0.009
0.329
1095
0.010
0.152
1198/3
0.321 7
1.677
ओमप्रकाश, बापूलाल पिता भागीरथ जाति चमार नि.ग्रा.भू.
82
योगः-
83
0.055
0.116
1197/1/1/1/2
1
0.055
0.116
0.010
0.126
1103/2/2
रामस्वरूप , लक्ष्मीनारायण, कमलाबाई , राधाबाई पुत्री शिवलाल , हि. 1/2 राधेश्याम , अशोक , रमेश , भागीरथ , पंकज, रेखाबाई पि. हजारीलाल , कलाबाई बेवा हजारीलाल हि. 1/2 जाति राव नि. ग्रा . ( भू.स्वा. )
योगः-
0.010 1
0.126
1105/1/3
मोहन पिता बलराम जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
84
योगः-
85
0.050
0.112
0.050
0.112
1
0.010
0.172
802/1/1
विजयसिंह , प्रदीप, पिता मोहनसिंह हि. 1/2 पवित्राबाई पति रामचन्द्र हि. 1/2 भाग , जाति चमार नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
योगः-
86
0.172
0.010 1
0.030
0.732
800/1/2
द्रोपतीबाई पति शिवनारायण जाति ब्राहमण नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
योगः-
0.030 1
0.732
0.026
0.126
सुनील पिता गंगाधर जाति नाई नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
87
योगः- 1202/5
0.026
0.126
1
कृष्णवल्लभ पिता ईश्वर जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
88
योगः-
0.025
0.358
150/1/2
0.025 1
0.358 8893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
स.क्र.
2
1
प्रेमनारायण पिता हीरालाल , दरियावबाई, लीलाबाई, कलाबाई पुत्रिया हीरालाल जाति धाकड़ पता नि.ग्रा.भू.
89
योगः-
सर्वे नंबर
भूमि का कुल रकबा (हे.मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
3
5
4
0.030
0.164
796/3
0.030 1
0.164
जयसिंह पिता अमरसिंह जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
90
योगः-
0.015
0.080
798/5/1/2
0.015 1
0.080
रामचन्दर पिता देवीलाल जाति धाकड़ नि.ग्रा. ( भू.स्वा. )
91
योगः-
रंगलाल पिता मनीराम जाति धाकड़ 92
योगः-
रूकमाबाई बैवा अमरसिह जाति धाकड़ 93
योगः-
केशरसिंह, हीरालाल पिता हरिराम जाति धाकड़
94
योगः-
0.025
0.253
109/1/1
0.025 1
0.253
889/1
0.140
0.399
0.140
0.399
1
795/2
0.010
0.074
0.010 1
0.074
1031/3
0.010
0.190
0.010
0.190
1
0.003
0.126
792/1/2
जयसिंह पिता अमरसिंह जाति धाकड़ पता पीपलहेला
95
योगः-
0.003
0.126
1
6.071
30.892
कुलकिता 145
कुलः-
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8894
राजगढ़ , दिनांक 15 दिसम्बर 2023
क्रमांक / १२५८८ भू-अर्जन/ 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 15/ अ-82चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
ग्राम:- सागपुर
विवरण स.क्र.
2 1
भूमि निजी
तहसील:- नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ०
असिंचति
सिंचित
कुल
5
4
3
0,070 0.070
अनुसूची(2)
स.क.
भूस्वामी का नाम
2
1
विवरण सर्वे न. कुल रकबा
प्रभावित रंकबा
6 4
5
3
0.354 कि२0.020
** 12
1.
सत्येन्द्रसिंह पिता रामसिंह, मानकुंवर बेवा भूपेन्द्रसिंह, महेन्द्र सिंह पिता भूपेन्द्रसिंह शेलेन्द्र सिंह पिता भूपेन्द्रसिंह,अरूण सिंह पिता भूपेन्द्रसिंहजाति राजपूत
2
बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जाति तेली
योग
भू-स्वामी-2
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
0.050
2.529
8/1
0.070
2.883
किता -2
कार्यालय में किया जा सकता हैं । भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के 8895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
क्रमांक/12468 भू- अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची ( 2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक ॥/-82चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
तहसील:- नरसिंहगढ़
ग्राम: - कोलूखेडी
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ०
विवरण
स.क्र.
असिंचति
सिंचित
कुल
4
5
3
2
1
1.353
1.353
निजी
भूमि
अनुसूची(2)
विवरण
सर्वे न. कुल रकबा
स.क.
भूस्वामी का नाम
प्रभावित रकबा
6
3
1
0.065
0.649
140/1
मांगीलाल पिता हीरालाल जाति अहीर
1
रामगंज मण्डी से भोपाल नई
0.055
0.603
150/3
बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
0.010
0.649
140/2
भोलाराम पिता हीरालाल जाति अहीर
2
30.649
0.010
149/
0.265
1.095
140/3
3
धनसिंह पिता घनश्याम गीता बाई बेवा घनश्याम जाति अहीर 8896
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 दिसम्बर 2023
4
छबीलाल पिता भंवरलाल जाति अहीर
5
बनेसिंह पिता हीरालाल जाति अहीर
6
देवचंद पिता घीसालाल जाति दांगी
नाथूलाल पिता भागचन्द जाति गाडरी
8
संजू यादव पिता विजय सिंह जाति अहीर
9
मुकेश, प्रकाशचन्द्र ,रेखाबाई ,ललताबाई पिता गंगाराम जाति अहीर
10
शंभूसिंह ,कमलसिंह, गोपालसिंह, पिता गंगाराम दरियावबाई बेवा गंगाराम जाति दांगी
70111
'लक्ष्मणसिंह दिनेशकुमार पिता ऊकारबक्क्ष जानीबाई बेवा ऊकारबक्क्ष जाति दांगी
12
जगदीशप्रसाद पिता गनपतलाल जाति अहीर
13
भागीरथ पिता चतरा जाति अहीर
14
बनेसिंह हेमराज पिता नंदराम श्यामाबाई ,लीलाबाई कौशल्याबाई पुत्रीया नन्दराम जाति दांगी
योग
भू-स्वामी-14
[ भाग 1
0.820
140/5
0.060
0.165
0.422
152/5
0.050
1.126
148/2
0.506
0.020
159/2
0.379
0.010
159/1/1
0.274
0.010
173/3
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
0.379
0.140
214/1
175/2
0.127
0.442
176/1
0.140
0.506
175/1/1
0.893
0.025
210/3/2
0.030
208
0.595
0.822
0.156
210/2
216
0.885
0.015
19
11.694
1.353
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
8897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
क्रमांक/ 12478 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
इस बाल प्रकरण क्रमांक ०१/ -82चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची ( 1 )
तहसील:- नरसिंहगढ़
ग्राम:- श्यामपुरा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ०
विवरण
स.क्र.
असिंचति
सिंचित
कुल
5
3
4
2
1
1.768
1.768
निजी
भूमि
अनुसूची(2)
स.
विवरण
सर्वे न.
कुल रकबा
भूस्वामी का नाम
प्रभावित रकबा
क्र.
3
1
0.250
0.475
186/2/1
भैरूसिंह पिता गोपीलाल जाति दांगी
1
0.065
0.250
185/5/4
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में
0.210 प्रभावित भूमि
0.451
184/2/4
0.232
0.379
186/2/2
0.257
0.257
185/5/5
2
0.25 राधेश्याम पिता गोपीलाल जाति दांगी
0.060
0.450
184/2/3
0.080
0.157
187/1/1
3
दौलतराम पिता, गोपीलाल जाति दांगी
0.084
0.663
187/2/1
4
सवजीराम पिता भंवरलाल जाति दांगी
0.025
0.854
186/1
0.260
1.012
5
188/2
देवकरण पिता रतीराम ललता बाई पत्नि देवकरण जाति जाटव
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
जानीबाई बेवा गोपीलाल जातिं दांगी
0.076 0.010
185/3
0.105
0.253
कमलाबाई पति दोलतराम जाति दांगी
187/2/2
7
0.130
1.000
8
172/1/6
अमरचंद पिता गंगाराम लक्ष्मीबाई पति अमरचंद्र जाति कोली भूमि स्वामी अहस्तारण
1.768
6.277
योग
13
कुल भू-स्वामी 8
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता हैं । i 8898
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
[ भाग 1
राजगढ़ , दिनांक 18 दिसम्बर 2023
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0024 / अ-82 / 2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी- भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना में ग्राम अभयपुर, तहसील खिलचीपुर की कुल 1.483 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची-2 :-
रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम अभयपुर में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरणः-
(प्रभावित धारकों की सूची )
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव , अर्जित की जाने वाली निजी भूमि काविवरण
ग्राम अभयपुर
क्र
खसरा नंबर
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
भूमि परस्थित परिसंपत्ति
कुल रकबा (हेक्टेयर)
अर्जितरक बा (हेक्टेयर )
अर्जित भूमि का प्रकार
1.
0.050
27/2/1
0.050
सिंचित
प्रभूबाई वेवा बालूसिह देवीलाल , रामनारायण पिता बालूसिह जाति सौंधिया निवासी खिलचीपुर भूस्वामी
योग
0.050 0.050 सिंचित
2.
27/3
0.018 0.072
बिरमसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया नि. ग्रा . अभयपुर भूस्वामी 81/1/3
0.253 0.323
पीपल 1 सागोन 2
0.576
योग
0.090 सिंचित
3.
0.147 0.052
89/1
सोरमबाई बेवा जगन्नाथ ( 1/9) प्रेमनारायणा गीताबाई धापूबाई पिता धूलजी ( 1/3) नारायण पिता जगन्नाथ (1/9) अषोक 8899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
पिता जगन्नाथ (1/9 ) दयाराम पिता बापूलाल (1/3 ) जाति चमार नि. खिलचीपुर भूस्वामी
0.052
0.147
सिंचित
योग
0.268
0.300
88/1
4.
0.065
0.592
88/3
घीसालाल, रामचन्द पिता मांगीलाल , बीरम पिता केशर गंगाबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति सौंधिया निवासी अभयपुर भूस्वामी
0.892 0.333 सिंचित
योग
0.090
98/1/1 0.181
5. दरियावबाई पत्नि अमरसिंह जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू- स्वामी
0.090
0.181
सिंचित
योग
0.773
0.773
211/35
6.
/1/1
नन्दराम पिता रामलाल जाति गुर्जर नि. अभयपुर भू-स्वामी
0.773 0.773 सिंचित
योग
0.025
0.038
81/2/1
7. जगदीश भागीरथ पिता प्रेमसिंह जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू-स्वामी
0.038 0.025 सिंचित
योग
0.036
20/2/1 0.036
8.
0.037
20/2/3 0.037
0.022
0.172
83/2/1
भगवानसिंह कमलसिंह पिता गब्बा जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू-स्वामी
0.095
0.245
सिंचित
योग
0.050 सिंचित
9
20/1/3 0.221
/1/1
केशरसिंह पिता नाथूलाल जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू- स्वामी
0.050
0.221
सिंचित
योग
0.007
0.082
84/3/1
10 बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जाति सौंधिया नि. अभयपुर भू- स्वामी
0.082 0.007 सिंचित
योग
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8900
-: अनुसूची - 1: -
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0021 / अ-82 /2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी- भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना में ग्राम फतेहपुर, तहसील खिलचीपुर की कुल 1.205 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची-2 :-
रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम फतेहपुर में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरणः-
(प्रभावित धारकों की सूची )
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव, अर्जित की जाने वाली निजी भूमि काविवरण
ग्राम फतेहपुर
खसरा नंबर
क्र भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान फतेपुर
1.
संपत्ति विवरण
भमिका प्रकार
अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर )
कुल रकबा (हेक्टेयर)
0.210
0.279
25/2/1
शिवप्रसाद पिता गोरधन जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी
सिंचित
0.210
0.279
योग
2
0.210
0.280
25/2/2
राजेश पिता गोरधन जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी
सिंचित
0.210
0.280
योग
0.210
0.280
25/2/3
3. मुकेश पिता गोरधन जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी
सिंचित
0.210
0.280
योग
4.
0.015
सिंचित
0.194
33/3/1
शिवनारायण पिता मोती जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी
0.015
0.194
योग
5. नारायण पिता गंगाराम जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी 0.019
सिंचित
0.032 0.083
0.088 0.032 0.433
314/2
318/1/3
311/2/1/1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
6.
शंकरलाल पिता जालम न्यादीबाई पिता जालम जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी
7.
8901
0.553
0.134
योग
331/2
0.303
0.010
सिंचित
0.303
0.010
योग
0.086
0.506
329/3/1/2
सुगनबाई पिता मांगीलाल जाति चमार निवासी फतेहपुर भुस्वामी
8
सिंचित
0.506
0.086
योग
0.013
0.013
28/1/4/3
मांगीलाल दरियावबाई नोरंगबाई पिता भेरूसिह जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी
19
रमेश कंवरलाल पिता रतनलाल अनारबाई वेवा रतनलाल जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी
10
प्रहलाद पिता नरसंगलाल जाति दांगी निवासी खिलचीपुर भुस्वामी
11
भंवरलाल पिता नरंसगलाल जाति दांगी निवासी फतेहपुर भुस्वामी
सिंचित
0.013
0.013
योग
0.071
0.071
28/2/2
सिंचित
0.071
0.071
योग
0.371
0.221
28/1/5
सिंचित
0.371
0.221
योग
0.304
28/1/3
0.025 सिंचित
0.304
0.025
योग
3.154
1.205
कुल योग
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
8902
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
[ भाग 1
-: अनुसूची - 1 :-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0014 / अ-82/ 2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी- भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना में ग्राम धामन्या, तहसील खिलचीपुर की कुल 1.483 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची-2:-
रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम धामन्या में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरण:-
(प्रभावित धारकों की सूची )
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव , अर्जित की जाने वाली निजी भूमि काविवरण
ग्राम धामन्या
क्र
खसरा नंबर
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
अर्जितरकबा (हेक्टेयर)
अर्जित भूमि का प्रकार
भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
कुल रकबा (हेक्टेयर)
1
0.020
0.020
35/1/1
सिंचित
रतनसिंहं पिता रामसिंहं जाति सौंध्या निवासी धामन्याभू स्वामी
योग
0.020
0.020
2
0.063
35/2/1
0.063
सिंचित
करणसिंह पिता रामसिहं जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी
0.063
योग
0.063
3
0.060
0.506
36/2
सिंचित
लक्ष्मीनाराण, धीरपसिंह, सजनसिंह पिता हरिसिंहजाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी
योग
0.060
0.506
4
33/2
0.130 0.100
सिंचित
कमल सिंह पिता हरि सिंह जाति सौंध्यानिवासी धामन्या भूस्वामी
0.095
0.062
0.225
योग
0.162 8903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
5
0.600 0.072
38/2
सिंचित
प्रेमसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंध्या निवासी धामन्या भूस्वामी
0.600
0.072
योग
6
0.405 0.046
38/3
सिंचित
देवसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वांमी
0.046
योग
0.405
7
0.286 0.080
40/1/1/1
सिंचित
सुल्तानसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंध्यानिवासी धामन्या भू स्वामी
0.286 0.080
योग
8
0.287 0.080
40/1/2/1
सिंचित
राधा बाई बेवा कमल सिंह अभिषेक , अंकित ना. बा. पिता कमल सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी
0.287 0.080
योग
9
0.574
40/2/1
0.192 सिंचित
दर्याव सिंह पिता बिरम सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी
0.574 0.192
योग
10
0.054
41/3
0.310
सिंचित
रामलाल पिता मेहताब जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी
0.310 0.054
योग
11
0.129 0.050
सिंचित
45/1
बालूसिंह पिता गिरवरसिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी
0.129
0.050
योग
12
0.316 0.183
43/2/1
सिंचित
हेमती , पार्वती पुत्रिया रतन सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी
0.316 0.183
योग
13
0.367
0.074
43/1
सिंचित
भंवरलाल पिता देव सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी
0.168 0.050
46/1
0.535 0.124
योग
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव द्वारा अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण
क्र
खसरा नंबर
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
अर्जितरकबा (हेक्टेयर)
भूमि पर स्थित परिसंपति
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हेक्टेयर)
1
247/10/3 0.321 0.082
सिंचित
धुलाबाई बेवा रोडजी भोनीसिंह पिता रोडजी जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी
0.321 0.082
योग
2
44/1
0.138 0.100
सिंचित
हेमती , पार्वती पुत्रिया रतन सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी
योग
0.138 0.100
3
50/2/1
0.080 0.052
सिंचित
दर्याव सिंह पिता बिरम सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी
0.080 0.052
योग
4
0.095 0.063
सिंचित
कमल सिंह पिता हरि सिंह जाति सौंध्या 33/3 निवासी धामन्या भू स्वामी
योग
0.095 0.063
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8904
-: अनुसूची - 1 : -
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0012 / अ -82 / 2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी- भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना में ग्राम गंगापुरा तहसील खिलचीपुर की कुल 4.017 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची-2 : -
रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम गंगापुरा में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरणः-
( प्रभावित धारकों की सूची )
मगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण
क्र
खसरा नंबर
भूमि पर स्थित परिसंपत्ति भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
कुल रकबा (हेक्टेयर)
अर्जितरकबा ( हेक्टेयर)
अर्जित भूमि का प्रकार
1
0.224
0.072 सिंचित
9/2/1
1/8/2
0.051
0.125
मोतीलाल पिता कालू , दर्यावबाई बेवा कालू जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी
0.123
0.349
योग
2
57/2/1/1 0.259
0.140 सिंचित
हरी सिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी
0.259
0.140
योग
3
56/1/1/1/ 0.316
0.235 सिंचित
2
सोरमबाई पति मांगीलाल जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी 8905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
0.235
0.316
योग
0.218 सिंचित
0.429
4
55
कालीबाई पति रामलाल , छगनबाई पति अनारसिंह जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी
0.429
0.218
योग
सिंचित
0.189
0.045
5
51/1/1
हरीसिंह पिता परथीसिंह जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी
0.045
0.189
योग
0.045 सिंचित
51/2/1 0.189
6 गिरवरसिंह पिता परथीसिंह जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी
0.045
0.189
योग
सिंचित
0.045
0.189
51/3/1
7
अनारसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी
0.045
0.189
योग
0.024 सिंचित
0.656
28
8 बिरम सिंह पिता मदन जातिसौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी
0.024
0.656
योग
सिंचित
0.095
0.095
1/18/1
9
0.368
0.368
49/1/1
0.111
0.111
50/2/3/1
गंगाराम पिता गोपीलाल जातिसौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी
0.574
0.574
योग
0.265 सिंचित
0.500
1/16/12
10 मोहनलाल पिता लक्ष्मण कोशल्याबाई पति मोहन जातिबलाई निवासी सेमलीकलाँ भुस्वामी
0.265
0.500
योग
0.067 सिंचित
0.687
50/2/1
11 गिरवरसिंह पिता गोपीलाल जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी
0.067
0.687
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8906
सिंचित
0.107
0.687
50/2/2
12 भारतसिंह पिता रतनलाल जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी
0.107
0.687
योग
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव द्वारा अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण
खसरा नंबर
क्र
भूमि पर स्थित परिसंपति
अर्जितरकबा (हेक्टेयर)
कुल रकबा (हेक्टेयर)
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
अर्जित भूमि का प्रकार
0.312
सिंचित
0.493
1/22/1
1
0.050
0.174
1/25/1
श्रीलाल पिता कालु जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी
0.227
5/2/1
0.227
0.589
0.894
योग
सिंचित
0.079
2
0.079
52/1
करणसिंह मानसिंह पिता जगन्नाथ , धीरपसिंह कमलसिंह पिता भवरलाल , सम्पतबाई बेवा भवरलाल , चंद्रकलाँबाई संतोषबाई अनीताबाई पुत्री बनेसिंह, गोरीलाल श्रीलाल पिता बनेसिंह नोरंगबाई बेवा बनेसिंह , हरिसिंह पिता बापूलाल जाति सौंध्यानिवासी मोतीपुरा भुस्वामी
0.079
0.079
योग
सिंचित
0.187
0.187
53/1
3 कालीबाई पति रामलाल, छगनबाई पति अनारसिंह जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी
0.187
0.187
योग
सिंचित
0.074
1/8/2
0.125
4
मोतीलाल पिता कालू , दर्यावबाई बेवा कालू जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी
0.074
0.125
योग
0.620
0.687
सिंचित
5
50/2/1
गिरवरसिंह पिता गोपीलाल जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी
0.687
0.620
योग
0.580
सिंचित
0.687
6
50/2/2
भारतसिंह पिता रतनलाल जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी
0.580
0.687
योग
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय मेंकिया जा सकता हैं ।
8907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
-: अनुसूची - 1 :-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0026 / अ-82 / 2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी- भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना में ग्राम जालमपुरा , तहसील खिलचीपुर की कुल 1.483 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची-2 : -
रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम जालमपुरा में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरणः-
( प्रभावित धारकों की सूची )
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए पूरक भूमि अर्जन का प्रस्ताव , अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण
ग्राम जालमपुरा
क्र
खसरा नंबर
भूमि पर स्थित परिसंपति भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
कुल रकबा (हेक्टेयर)
अर्जित भूमि का प्रकार
अर्जितरक बा (हेक्टेयर)
सिंचित
1
0.042 0.043
0.042 0.020
62/1/1 62/1/3
बसंतकुमार गुप्ता पिता दामोदर दास गुप्ता जाति महाजन नि. खिलचीपुर भूस्वामी
0.062
0.085
योग
0.021
0.021 सिंचित
62/2/1
2
0.022 0.022
62/2/3
रामनिवास पिता उकारवक्ष जाति सुतार नि. जालमपुरा (1/2) भगवीनसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया. नि. जालमपुरा भूस्वामी (1/2)
0.043
0.043
योग
0.050
0.050
सिंचित
63/1
3
कमलसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया. नि. जालमपुरा भूस्वामी (1/2) रामलाल पिता नरभेसिंह जाति सौंधिया. नि. जालमपुरा भूस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8908
(1/2)
0.050
0.050
योग
0.073 0.073 सिंचित
4
67/3/1
प्रताप सिंह पिता पूरसिंह जाति सौंध्या. नि. खिलचीपुर भूस्वामी
0.073 0.073
योग
5
0.066
0.066
सिंचित
66/3
बजेसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंध्या. नि. जालमपुरा भूस्वामी
0.066
0.066
योग
6
0.648 0.100 सिंचित
71/7/1
बिरम , रमेश , रामबाबू पिता कालू जाति चमार नि.ग्रा. जालमपुरा भू-स्वामी
0.648 0.100
योग
0.004 0.004
सिंचित
89/2/1
7
0.005 0.005
नारानसिंह पिता लक्ष्मण जाति सौंध्या . नि. जालमपुरा भूस्वामी 89/2/3
0.009 0.009
योग
0.007
0.007
82/1/3
सिंचित
8 बजेसिंह पिता उकारसिंह जाति सौंध्या निवासी जालमपुरा भूस्वामी
0.007
0.007
योग
0.026 0.026
सिंचित
79/2/1
9 माधोसिंह पिता गेंदालाल जाति सौंध्या निवासी खिलचीपुर भू-स्वामी
0.026 0.026
योग
0.220 0.004
10
83/1
सिंचित
राधेश्याम पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या निवासी खिलचीपुर भू-स्वामी
0.004
0.220
योग
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
8909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
-: अनुसूची - 1 :-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0027 /अ-82 /2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी- भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना में ग्राम गादियकलां तहसील खिलचीपुर की कुल 0.715 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची-2 :-
रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम गादियकलां में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि
(प्रभावित धारकों की सूची )
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव , अर्जित की जाने वाली निजी भूमि काविवरण
ग्राम गादियाकला
खसरा नंबर
क्र भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
अर्जितरकबा (हेक्टेयर)
भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हेक्टेयर)
सिंचित
0.023 0.023
168/1/1
1- फूलसिंह पिता रूपजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी
योग 0,023
0.023
सिंचित
0.012
0.012
168/2/1/1
2- रमेश पिता माँगीलाल जाति सौंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी
योग
3-
0.012
0.012
0.011
सिंचित
168/2/1/2
बापूलाल पिता कवँरलाल जाति सौंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी
योग 0.011
0.011
0.011 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8910
0.096 0.096 सिंचित
165/4/1
4-
शिव पिता पुरा हरिसिंह पिता रूपजी जाति सौंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी
योग
5-
एक कुआँ थालेदार अर्ध कच्चा ,चंदन- 1,नीम-2
0.096 0.096
सिंचित
0.084 0.084
173/1/1
माँगीलाल पिता भंवरजी जाति सोंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी
योग
6-
0.084
0.084
0.224 सिंचित
0.244
172/4/1
कैशर पिता पुरा जाति सौंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी
योग 0.224
0.244
0.076 सिंचित
0.076
147/1/1
7- श्याम पिता भेरुलाल जाति चमार निवासी ग्राम भुस्वामी
योग 0.056
0.076
सिंचित
147/1/2
8- कमल पिता हरलाल जाति चमार निवासी ग्राम भुस्वामी
योग 0.076 0.076
0.076 0.076
0.152 सिंचित
147/2
9- हरलाल पिता नन्दा जाति चमार निवासी ग्राम भुस्वामी
योग 0.152
0.152
0.152
0.001 सिंचित
0.001
166/2/1
10 नारायणसिंह पिता लक्षमन जाति सौंधिया निवासी ग्राम भुस्वामी
0.001
0.001
योग
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवंभू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय मेंकिया जा सकता हैं ।
8911
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
-: अनुसूची - 1 :-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0013 / अ-82 / 2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी- भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना में ग्राम पुरा कुमारा , तहसील खिलचीपुर की कुल 3.681 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची-2 :-
रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम पुरा कुमारा में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरणः-
(प्रभावित धारकों की सूची )
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव , अर्जित की जाने वाली निजी भूमि काविवरण
ग्राम पूरा कुमार
क्र
खसरा नंबर
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
1
कुल रकबा (हेक्टेयर)
भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
अर्जित भूमि का प्रकार
अर्जितरक बा (हेक्टेयर)
0.083 सिंचित
0.672
28/1 33/2/1
भवरलाल पिता गुलाब जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी 0.286 0.087
0.170
योग
2
0.958
0.672 0.083 सिंचित
0.286
0.087
28/2 33/1/1
मानसिंह पिता गुलाब , गेंदाबाई बेवा गुलाब जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी
0.170
0.958
योग
3
0.672
0.084 सिंचित
0.287
0.086
28/3 33/3/1
पर्वत सिंह पिता गुलाब जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी
0.170
योग
4
0.959
0.058
30/1
रतनलाल पिता नाथू जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी 0.119
सिंचित
0.058
0.119
योग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8912
5
0.058 सिंचित
30/2
रामलाल पिता नाथू जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी 0.119
0.058
0.119
योग
सिंचित
0.058
0.118
30/3
कवरलाल , चन्दर सिंह , उदे सिंह पिता भवरलाल जतन बाई . बेवा भवरलाल जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी 6
0.118
0.058
योग
7
0.200 सिंचित
0.490
34/2/1
0.025
0.052
43/37
बीरमसिंह पूरसिंह पि. नंदा भगवान घनश्याम पि. रामलाल ग्यारसीबाई बैवा रामलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी
कच्चा कुओं - 1,आम-2,महुआ- 8,बास-1 , गुराड 3,बेर -3 ,नीम- 6,मन्दिर, मकान
0.225
0.542
योग
0.100 सिंचित
43/4/1/2
8 भगवान सिंह पिता नारायण सिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी
0.149
0.100
0.149
योग
9
0.100 सिंचित
43/4/1/1
बिरम सिंह पिता नारायण सिंह जातिसौंध्यानिवासी पुराकुमारा भुस्वामी
0.149
0.100
0.149
योग
0.095 सिंचित
0.447
43/9/2/1
10 भेरुलाल पिता कंवरलाल अनोखेबाई पत्नी भेरुलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी
0.095
0,447
योग
0.120 सिंचित
0.393
43/9/5/1
11
फूलसिंह पिता भंवरलाल गुलाबबाई पति फूलसिंह जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी
पक्काकुआँ-1 ,बास- 1,बबुल-1 ,नीम-1 , करंच-1
0.120
0.393
योग
सिंचित
0.210
0.471
43/9/9/1
12
बापू पिता मांगीलाल जानाबाई पति बापू जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी
कच्चाकुआँ- 1, गुराड-1 , करंच-
1
0.210
0.471
योग
सिंचित
43/21/2/1
13
0.020
0.020
0.297
0.339
43/21/2/3
देवीसिंह पिता रामलाल सिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी
0.317
योग
0.359
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव द्वारा अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण 8913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
खसरा नंबर
क्र भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
1
कुल रकबा (हेक्टेयर)
भूमि पर स्थित परिसंपति
अर्जित भूमि का प्रकार
अर्जितरक (हेक्टेयर)
34/2/1
0.490
0.798
43/13/1
0.034 सिंचित 0.126
43/16/1
0.023
0.023
0.163
पक्काकुओं-1 नीम-2,शीशम- 1,महुआ-1 ,तेंदुआ- 1,बास-2, बेर- 2.करंच-1
43/17/2/1
बीरमसिंह पूरसिह पि. नंदा भगवान घनश्याम चि. रामलाल ग्यारसीबाई बैवा रामलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी
0.360
0.346
योग
2
1.671
0.047 सिंचित
0.047
39/1 43/36/1
देवीशंकर पिता कालू जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी 0.198
0.157
कच्चा कुआँ- 2,महुआ-5,बास- 1.गुराड-2, बकान- 1
0.204
योग
3
0.245
सिंचित
31/1/1
सम्पतबाई पत्नी जगन्नाथ जाति भील निवासी पिड़ावा झालावाड़ राजस्थान भुस्वामी
0.331
0.113
0.113
योग
0.331
31/2/1
4
पारी बाई पति स्व कालू देवीशंकर पिता कालू जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी
0.400
0.825
सिंचित नीम-3,महुआ- 1,खाकरां- 1, रसॉन -1
योग
5
0.825
0.400
सिंचित
43/9/4/1
घीसालाल पिता भवरलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी 0.157
0.211
योग
0.211
0.157
सिंचित
0.393
0.066
43/9/5/1
6
फुलसिंह पिता भवरलाल गुलाबबाई पति फुलसिंह जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी
0.066
योग
7
0.393
43/4/1/1
बिरम सिंह पिता नारायण सिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी
0.025 सिंचित
0.149
कच्चा कुआँ- 1,नीम-1
0.149
0.025
योग
43/4/1/2
8
भगवानसिंह पिता नारानसिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी 0.025 सिंचित
0.149
0.149
0.025
योग
9
0.182 सिंचित
43/5/1
गंगाराम पिता धूला जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी 0.225
0.182
0.225
योग
0.291
0.140
43/17/1/1
10 कान्तिबाई पति बनेसिंह जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी
सिंचित कच्चाकुआँ- 1 ,नीम-1 ,खजुर- 1,महुआ -2
0.140
0.291
योग
11
0.172
43/21/3
उदेसिंह पिता भवरलाल जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी 0.674
सिंचित
0.674
0.172
योग
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8914
-: अनुसूची - 11:-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0023 / अ-82 / 2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी- भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना में ग्राम कमालपुरा, तहसील खिलचीपुर की कुल 2.475 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची-2:-
रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम कमालपुरा में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरणः-
(प्रभावित धारकों की सूची )
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बडी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण
ग्रामः- कमालपुरा
खसरा नंबर भूमिस्वामी का नाम पिता कानाम निवास स्थान कमालपुरा
परिसंपत्ति का विवरण
कुल रकबा (हेक्टेयर)
भूमि का प्रकार
अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
0.126
1.238
1
35 प्रदीप कुमार पिता शिवप्रसाद जाति गुप्ता निवासी ग्राम भूस्वामी
सिंचित
0.126
1.238
योग
0.063
36/1 2
रतनलाल पिता पूरजी जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी
0.063
सिंचित
कुआ पक्का1
0.145
0.177
37/1/2
0.208
0.240
योग
36/2 3
बिहारीलाल पिता पूरजी जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी
37/2/2
सिंचित
0.062 0.145
0.062 0.167
0.207
0.229
योग
0.395
37/3/1 4
बीरमसिंह पिता समदा जाति सौंध्यानि.ग्रा. भूस्वामी
0.145
सिंचित
0.395
योग
38/2/1 0.145
0.083
0.337
5
मांगीलाल पिता रूगनाथ जाति सौंध्यानि.ग्रा. भूस्वामी
सिंचित
0.083
0.337
योग 8915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
0.107
38/2/2 0.379
सिंचित
6
कमेरसिंह पिता रतनलाल जाति सौंध्या नि.ग्रा. रघुनाथपुरा
0.107
0.379
योग
0.392
0.419
39/1/2
7
मानसिंह पिता भंवरलाल जाति राव निवासी करणपुरा भूस्वामी
0.126
41/2 0.350
व्यावसायिक
0.518
0.769
योग
0.114
39/2/2 1.038
सिंचित
8
माउसिंह पिता हीरालाल जाति सौंध्या निवासी रघुनाथपुरा भूस्वामी
0.114
1.038
योग
0.038
टिन शेड
व्यावसायिक
0.432
9
39/3/2
मोहित वर्मा पिता शिवकुमार वर्मा जाति मेहर निवासी षिवधाम कोलोनी राजगढ
0.038
0.432
योग
0.526
41/1 1.374
सिंचित
10 मांगीलाल पिता अनार जाति सौंध्या नि.ग्रा . भूस्वामी
यूकेलिप्तिस 4 बबुल 2
योग
1.374
0.526
0.051
41/3 0.699
सिंचित
11
0.051
निशांत सर्राफ पिता मधुरेष कुमार जाति महाजन नि.ग्रा. भूस्वामी योग
0.699
0.127
0.349
12
41/4
सिंचित
0.127
मयंक जायसवाल पिता मोहनलाल जायसवाल जाति कलाल नि. राजगढ योग
0.349
0.225
1.041
42/1
सिंचित
13
बबुल 2
0.225
मांगीलाल , करणसिंह, लक्ष्मीनारायण पिता रूगनाथ दरियावबाई बैवा अनारसिंह, भारतसिंह पिता अनारसिंह जाति सौंध्या निवासी रघुनाथपुरा योग
1.041
2.475
8.520
कुल योग
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8916
-: अनुसूची 1:-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0019 / अ-82 / 2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन , पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी- भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना में ग्राम रूगनाथपुरा, तहसील खिलचीपुर की कुल 3.523 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची-2:-
रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम रूगनाथपुरा में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरणः-
( प्रभावित धारकों की सूची )
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बडी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण
ग्रामः- रूगनाथपुरा
खसरा नंबर
क्र
भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान रघुनाथपुरा
1
कुल रकबा (हेक्टेयर)
भूमि का प्रकार
परिसंपत्ति विवरण अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा(हेक्टेयर)
0.861
0.298
35/3/2
शिवसिंह पिता पूरजी जाति सोंध्या नि. ग्रा. भूस्वामी
सिंचित
किता 1
योग
0.298
0.861
सिंचित
36/2/1
2 बालूसिंह मूलसिंह पिता नारानसिंह , धापूबाई बैवा नारानसिंह जाति राजपूत निवासी सेमली काकड
0.597 0.129
किता 1
योग
3
0.129
0.597
36/2/2/1
शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति गुर्जर नि.ग्रा. भूस्वामी
0.253
0.120 सिंचित
किता 1
योग
4
0.120
0.253
0.090
सिंचित
0.189
37/5/1/2
गिरिराज पिता भगवान सिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी
किता 1
योग
5
0.189
0.090
0.090
37/5/2/2
ईष्वरसिंह पिता भगवानसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी
0.289
सिंचित
किता 1
योग
0.090
0.289
37/6/2
6
कमलसिंह पिता बलवन्तसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी
0.258 सिंचित
0.365
किता 1
योग
0.365
0.258
37/3/1/2
7
लक्ष्मीनारायण पिता रूगनाथ जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी
0.090
0.090 सिंचित
किता 1
योग
0.090
0.090 8917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
37/3/2/2
8
दरियावबाई बैवा अनारसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा . भूस्वामी
0.088
0.088 सिंचित
किता 1
योग
9
0.088
0.088
0.060
37/2/2/1
बद्रीलाल पिता षिवसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी
0.060 सिंचित
0.326 0.189
84/11/2
किता 2
योग
10
0.249
0.386
0.180 सिंचित
37/2/2/2
बनेसिंह पिता षिवसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी
0.219
किता 1
योग
11
0.219
0.180
0.303
92/1/2
रतनसिंह पिता पूरजी जाति सौंध्या नि. ग्रा. भूस्वामी
0.303
0.132
0.044
106/1
सिंचित
किता 2
योग
12
0.347
0.435
92/2
बिहारीलाल पिता पूरा जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी
0.021
0.363
सिंचित
0.044
106/2 0.131
0.201
107/2/2 0.268
किता 3
योग
13
0.266
0.762
0.224
92/3/1
बीरमसिंह पिता समदा जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी
0.473
100/3/2 0.325
0.076
सिंचित
किता 2
योग
14
0.798
0.300
0.274
93/2/1
भंवरलाल पिता षिवनारायण जाति महाजन नि. ग्रा. भूस्वामी
0.274 सिंचित
किता 1
योग
15
0.274
0.274
0.182
90/1/2
सुरेश पिता बनेसिंह जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी
0.759
सिंचित
बबुल 1
किता 1
योग
16
0.182
0.759
1.280
101/2
शिवसिंह नारायण सिंह पिता पूरजी जाति सौंध्या नि.ग्रा. भूस्वामी
0.452 सिंचित
किता 1
योग
17
1.280 0.452
107/1
कमेरसिंह पिता रतनसिंह जाति सौध्या नि. ग्रा. भूस्वामी
0,518 0.110 सिंचित
किता 1
योग
0.518 0.110
किता 22 कुल योग
3.523
8.163
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
8918
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
[ भाग 1
-: अनुसूची 1:-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0042/ अ-82/ 2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी- भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना में ग्राम दोबडा, तहसील जीरापुर की कुल 1.267 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची-2:-
रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील जीरापुर के ग्राम दोबडा में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरणः-
(प्रभावित धारकों की सूची )
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बडी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण ग्रामः- दोबडा
क्र
खसरा नंबर
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान दोबड़ा
कुल रकबा (हेक्टेयर)
परिसंपत्ति विवरण
भूमि का प्रकार
अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)
1
0.524
करणसिंह पिता रामसिंह जाति सौंधिया निवासी धामनिया
29/1 30/1/1
0.054 0.088
सिंचित
0.142
योग
2
28/1/1
1.412
0.012
सिंचित
लालजी पिता गोपाल पुरीबाई बेवा नरभेसिंह बालूसिंह पिता नरभेसिंह चिंताबाई धापूबाई पिता नरभेसिंह उकारसिंह पर्वतसिंह पिता श्यामसिंह हरिसिंह करणसिंह रतनलाल पिता रामसिंह सरदारबाई बेवा रामसिंह जाति सौंधिया निवासी धामंदा
0.012
1.412
योग
3
1.876
0.130
30/2/1
इन्द्रसिंह शिवनारायण पिता रुपजी केसर बाई बेवा रुपजी जाति सौंधिया निवासी धामंदा
सिंचित
1.876
0.130
योग
4
71/2/1
0.052
0.052
सिंचित
बालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया निवासी दोबडा
0.052
0.052
योग
5
0.746
71/4/1
0.158
सिंचित
पर्वतसिंह पिता गेंदालाल जाति सौंधिया निवासी दोबडा
0.746
0.158
योग
6
0.257
0.055
70/2/1/1
सिंचित
मोहनलाल पिता भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी दोबडा
पलाश 1 नीम 2 सेमला 1 सादल 1 पक्काकुआ
1
0.257
0.055
योग 8919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
7
0.278
0.058
सिंचित
70/2/2/1
शांतिबाई पति मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा
0.278
0.058
योग
8
70/3/1
0.600
0.020
बबूल 1
सिंचित
जितेंद्रसिंह नरेंद्रसिंह पिता रामरतन कृष्णाबाई बेवा रामरतन जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
गादिया 1
पलाश 1
0.600
0.020
योग
9
0.020
ईश्वर पिता रमेश जाति ब्राहमण निवासी दोबड़ा
0.209
70/1/1/2
सिंचित
योग
0.209 0.020
10
0.209
0.020
सिंचित
70/1/1/1
ओमप्रकाश राजेश पिता रामबाबू जाति ब्राह्मण निवासी दोबड़ा
0.020
0.209
योग
11
0.070
1.006
69/1
सिंचित
बापूलाल पिता गंगाराम जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
0.070
1.006
योग
12
0.319
0.045
सिंचित
65/2/1/1
नारायणसिंह वल्लभबाई पुत्रपुत्री कालूसिंहजाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
0.319
0.045
योग
13
65/2/2/1
0.045
0.354
सिंचित
मदनसिंह लीलाबाई पुत्रपुत्री कालूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
0.354
0.045
योग
14
65/2/3/1
0.045
0.318
सिंचित
कमलसिंह पिता कालूसिंह धूलीबाई बेवा कालूसिंह जाति सौंधिया निवासी दोबड़ा
0.318
0.045
योग
15
65/1/1/1 0.263
0.156
सिंचित
प्रेमसिंह पिता भेरुसिंह जाति सोंधिया निवासीदोबड़ा
नीम 1 सेमला 1
0.263
0.156
योग
16
60/1/1
0.056
0.377
सिंचित
बीरमसिंह पिता रामलाल जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
0.377
0.056
योग
17
60/1/2
0.253
0.048
सिंचित
पिंकीबाई पति चंद्रसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
0.253
0.048
योग
18
60/2
0.630
0.090
सिंचित
मदनसिंह पिता भेरु जाति सौंधिया निवासी दोबड़ा
0.630
0.090
योग
19
60/3/1
0.485
0.020
सिंचित
सुल्तानसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया निवासी दोबड़ा
0.485
0.020
योग
20
0.025
1.137
62/1
सिंचित
कालुसिंह पिता भेरूसिंह जाति सोंधिया निवासी दोबड़ा
1.137
0.025
योग
1.267
कुल योग
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8920
-: अनुसूची 1 :-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0022 /अ-82 /2023-24 (अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में रामगंज मंडी- भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना में ग्राम जामोन्या, तहसील खिलचीपुर की कुल 2.695 हे. की भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची-2:-
रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम जामोन्या में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरणः-
(प्रभावित धारकों की सूची )
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बडी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण
ग्रामः- जामोन्या
खसरा नंबर
क्र
अर्जित किया गया रकबा
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान जामोन्या
कुल रकबा (हेक्टेयर)
भूमि का प्रकार
परिसंपत्ति विवरण
0.570
2.160
1
164/1/1
सिंचित
नाथूसिंह विजयसिंह रामप्रताप पिता अमरसिंह धापूबाई वेवा कंवरलाल जाति दागी नि. जामोन्या भूस्वामी
0.570
2.160
योग
2
सिंचित
हीरालाल पिता घीसालाल जाति दांगी नि. जामोन्या भूस्वामी
0.065 0.090 0.070
0.152 0.299 0.269
168/1 169/1/2 170/1/2
0.225
0.720
योग
0.396
0.075
246/2/1
सिंचित
3
मनोहर पिता भंवरलाल जाति दांगी नि. जामोन्या भूस्वामी
0.075
0.396
योग
0.023
0.344
246/2/2
सिंचित
4
अर्जुनसिंह सुनिता पप्पी पिता लक्ष्मीनारायण अज्ञान पालन कर्त माता सोरमबाई पति लक्ष्मीनारायण दागी नि. जामोन्या भूस्वामी
0.023
0.344
योग
0.397
0.076
5
246/2/3
सिंचित
रमेश पिता भंवरलाल जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी
0.076
0.397
योग
0.020
0.040
6
सिंचित
247/1/1
चम्पालाल पिता भंवरलाल जाति दांगी निजामोन्या भूस्वामी
0.040
0.020
योग भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8921
7.
247/2/2
0.041
0.041
सिंचित
रामचरण पिता किशनलाल पवन राकेश पिता गोरीलाल पालनकर्ता माता मू मागीबाई वैवा गोरीलाल जाति दांगी नि. जामोन्या भूस्वामी
0.041
0.041
योग
8
0.065
0.065
248/3/2
सिंचित
राधेश्याम गोकुलभाई रेशमबाई पिता बापूलाल, बदामबाई देवा बापूलाल जाति दागी नि जामोन्या भूस्वामी
0.065
0.065
योग
9
0.064
0.064
248/3/3
सिंचित
मोहन लाल पिता प्रहलाद जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी
0.064
0.064
योग
10
0.064
248/3/4
0.064
सिंचित
माधु पिता प्रहलाद जाति दांगी नि जामोन्या
0.064
0.064
योग
11
409/1
0.309 0.197
0.080 0.100
वंशीलाल चौथमल पिता गुलाब जाति दांगी नि जामोन्या भूस्वामी
सिंचित
410/1
0.309
0.180
योग
12
0.059
283/1/1
0. सिंचित
015
मांगीलाल पिता रामलालजाति दांगीनि जामोन्या भूस्वामी
0.059
0.015
योग
13
283/1/2
0.059
0.015
सिंचित
गंगाधर चुन्नीलाल पिता जगन्नाथजाति दांगीनि जामोन्या भूस्वामी
योग
0.059
0.015
14
0.089
283/3
0.015
सिंचित
गोरीलाल पिता घीसाजाति दांगीजाति दांगीनि जामोन्याभूस्वामी
0.089
योग
0.015
15
171/70/1
1.122
0.103
सिंचित
देवसिंह पिता नंदरामजाति दांगीनि जामोन्याभूस्वामी
1.122
योग
0.103
5.929
1.551
कुलयोग
प्रस्ताव की भूमि का विवरण रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बडी रेल लाईन परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली पूरक
ग्रामः- जामोन्या
खसरा नंबर
कुल रकबा
अर्जित किया
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान जामोन्या
गया रकबा
(हेक्टेयर)
भूमि का प्रकार
परिसंपत्ति विवरण
1
171/4/1
1.259 0.450
सिंचित
पूनम चंद पिता भंवरलाल जाति दांगी निजामोन्या भूस्वामी
योग
1.259 0.450
2.
171/4/2
1.259 0.450
सिंचित
हजारीलाल पिता भंवरलाल जाति दांगी निजामोन्या भूस्वामी
योग
1.259 0.450
3
0.244
171/4/3
0.244
सिंचित
रामनरायन पिता भंवरलाल जाति दांगी निजामोन्या भूस्वामी
योग
0.244 0.244
कुलयोग
2.762 1.144
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
8922
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 15 दिसम्बर 2023 क्र. 8943-जि.भू.अ.-2023
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्ति/ आक्षेपों के निराकरण हेतु प्रकरण में दिनांक 22.11.2023 को सुनवाई की गई एवं आपत्ति/ आक्षेपों की जांच कराई गई । जांच के आधार पर अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची
परियोजना का नाम– गेल इंड़िया की नागपुर छिंदवाड़ा जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना
प.ह.नं.-06
:-बंजारी
ब.नं.:-548
1- ग्राम का नाम
जिलाः- सिवनी
2- रा.नि.मं.
तहसील:-लखनादौन
:-धूमा
प्रस्तावित
हेक्टेयर
क्षेत्रफल:-0.43
3- अर्जन हेतु
सीमाएं
हितबद्ध व्यक्ति
वृक्ष
संरचनाएं स्वामित्व का प्रकार
स. क्र.
सर्वेक्षण संख्या
का नाम और
पता
भूमि का प्रकार
उत्तर
संख्या प्रकार
दक्षिण
किस्म
पूर्व
पश्चिम
अर्जन का क्षेत्र. हेक्ट. में
2
4
5
1
3
6
8
7
9 10 11 12 13 14
-प्लिंथएरिया
158/1
1
0.43 शैलजा ठाकुर
कृषि
भूमिस्वामी
पिता
प्रतिपालसिंह
ठाकुर जाति
22
गौड़ पता
सिवनी
कीभूमि
कीभूमि
सागौन पलास नीम बहेड़ा
लखनादौन
ग्रामकीसीमा
शासकीयएन.एच.-7
210मीटरलंबाई
सिवनी
सीमेंटपोलतारफेंसिग
जनीरामपितापतिरामगौड
मध्यप्रदेश
2112acebefilledwipe
भूमिस्वामी
01
योग
0.43
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रबंधक (निर्माण) गेल (इंड़िया) लिमिटेड़ कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 8923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
क्र. -भू-अर्जन-28-अ- 82-2023-24-494
डिण्डौरी, दिनांक 19 दिसम्बर 2023
( अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका – 11 ( 1 )
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार डिण्डौरी विकासखण्ड स्थित बिजौरा जलाशय के अन्तर्गत शीर्ष कार्य के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम बिजौरा प.ह.न. 43 रा.नि.म. डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषको की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकोंकी सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है: -
अनुसूची
कृषक का नाम / पिता का नाम ग्राम का नाम
1
बिजौरा विक्रम पुत्र फगुवा
2
बिजौरा रामलाल पुत्र तितरू
3
बिजौरा सेमलाल पुत्र मदत्ती
4
बिजौरा कुलदीप पुत्र सुन्दर
5
बिजौरा महावती पति भगुवा
6
बुधसेन पुत्र धन्ना, राजेन्द्र, राजाराम गेदलाल पुत्र धन्ना, मुल्ली पुत्री धन्ना, सुग्रीव बेवा धन्ना, सरजू, सुरेन्द्र पुत्र हृदय, सुनीता, समीला पुत्री हृदय , मोहवती पुत्री केवलसिंह , राजेश , संतोष पुत्र केवल, सरिता पुत्री केवल
7
बिजौरा रत्तूपुत्र बलसैया
बिजौरा B लम्मीबाई परस्ते पति अमरसिंह
खसरा कुल स्कवा में
अर्जित कुल रकवा हेक्टयर में
सार्वजनिक प्रयोजन
0,250
0.250
38
75
0.740
बिजौरा जलाशय
0.350
76
1.120
0.60
39
0.250
0.25
58
0.490
0.490
0.400
1.190
69/1
72
0.500
1.500
59
0.830
0,830
0.340
0.340
60
0.680
0.680
61
62
1.160
1.160
457
1.040
1.040
1.710
614
1.710
0.070
0.070
692/63
0.130
0.130
63/2
0.360
0.360
67/2
बिजौरा 64
0.060
0.060
450
0.180
0.180
0.800
0.800
570
9 वैशाखु पुत्र रातू, नन्हा पुत्र रातू, दल्पत पुत्र रातू बैगिनबाई, गोदियाबाई, बिसमतबाई, पचियाबाई पुत्री रातू, सरोजनी पति गनपत,
603
0.300
0.300 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8924
604
1.720
1.720
सुखसेन पुत्र गनपत
बिजौरा जलाशय
65
0.200
0.080
बिजौरा
10 रामवती , रमिहया पत्नी संपतदास, शांतिबाई पुत्री संपतदास
66
0.230
0.450
बिजौरा
11 नारेन्द्र पुत्र गोविन्दसिंह , चेतना, सुनीता पुत्री गोविन्दसिंह
566
0.460
0.460
609
1.100
1.100
0.740
68
0.740
बिजौरा
12 मत्तीबाई पत्नी करमसिंह , गणेश पुत्र करमसिंह, पुष्पा, अनुराधा, वृन्दा पुत्री करमसिंह
1.180
0.700
69/2
बिजौरा
13 सुखलाल, सुरेश पुत्र कपिल , इन्द्रा पुत्र अन्तोनी, फुलझर पत्नी अन्तोनी, ईश्वर पुत्र अन्तोनी कमल, मीरा , कोपिया पुत्री अन्तोनी, सुशीला पुत्री कपिल
70
0.670
0.670
14
बिजौरा
प्रेमवती पत्नी अमरसिंह , रणमत पुत्र अमरसिंह, द्रोपती, हमली पुत्री अमरसिंह
1.850
1.850
0.220
57-1
0.220
0.820
572
0.820
0.450
0.580
74
15 गिरवर पुत्र निरपत, अमरवती पुत्री निरपत, नरेन्द्र , प्रीतम पुत्र रमेश , मारतन, महेन्द्र, भगत , विनय पुत्र गुलाबसिंह, चमेली, सुहागनी पुत्री गुलाबसिंह
77
0.450
0.080
16 रामसिंह पुत्र पतिलाल
1.030
0.030
78
नरवदिया पुत्री मदत्ती
17
79
0.290
0.290
18 सुखलाल, सुरेश पुत्र कपिल, इन्द्रा पुत्र अन्तोनी , फुलझर पत्नी अन्तोनी ईश्वर पुत्र अन्तोनी कमल, मीरा , कोपिया पुत्री अन्तोनी सुशीला पुत्री कपिल
0.590
0.350
80
19 संजय , पंकज पुत्र नानसिंह, ममता, अमरवती पुत्री नानसिंह, फगनी पत्नी हब्बीराम
442
0.100
20
0.750
मोहवती पत्नी केवलसिंह 8925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
21 समलिया, तारा पुत्री पेमलसल, शोभाराम पुत्र पेमलसल
22 गणेशसिंह पिता भददेलाल
23
मंशाराम, दिलीप , अशोक पुत्र पातीलाल निरंजन , रामसिंह पुत्र पातीलाल, सावित्री, रतना पुत्री पातीलाल
24 मंशाराम पिता पतिलाल
25 दिगम्बर, राममिलन पुत्र गेदलाल, लक्ष्मी, कौशिल्या पुत्री गेदलाल
26 केवलसिंह पुत्र सखाराम
27 फजलू, कमल, पिता समारू , दूरवती पत्नी कमल , अमरत पिता कमलू अमरसिंह, रायेमाथी पुत्र कमलु, अमरतिया, गंगावती पुत्री कमलु 567
1.490
1.490
606
1.430
1.430
बिजौरा जलाशय
1.480
1.480
567/2
445
3.370
0.300
451
0.290
0.290
56
1.840
0.250
0.690
448
0.100
0.100
449
0.010
452
0.980
0.980
0.900
0.900
453/2
0.220
0.220
454/1
0.060
0.060
458/1
0.220
459/1
0.220
0.060
568/1 0.060
28 कार्तिकराम धुर्वे पिता छोटूसिंह धुर्वे 0.220
0.220
454/2
0.060
458/2 0.060
459/2 0.220 0.220
568/2 0.060 0.060
29 फुंदिया पत्नी नान्हूसिंह 454/3 0.220 0.220
0.230
459/3 0.230
0.070
568/3 0.070
30 कमल, फजलू पुत्र समारू , दुरवती , अमर, अमरत , रमोतीगुडी, अमरतिया पिता कमलु, सुकलु, सुमल, बिजली, बिसमत , गणेशिया, बुद्धारिया पिता सहबू, छोटी, मदन, तिहारो , शुभी पिता छोटा
31 फुन्देलाल पुत्र भौना
32 पचली पत्नी रानाप्रताप, सुभाश, सुरेश, महेश पिता रानाप्रताप
दुर्गा पुत्र कुरसिंह
33
454/4 0.220
0.220
0.070
458/3
0.070
0.220
0,220
459/4
0.060
0.060
568/4
455
1.680
1.680
563
0.200
0.200
456
0.420
0.420
0,050
460/1 0.570 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8926
34 सबलसिंह पुत्र नजरू प्यारे पुत्र नजरू, सुखराम पिता कपिल, सुरेश पुत्र कपिल, कलसिया पुत्री कपिल
35 कुवरिया पुत्री नजरू
36 सुखनंदन, लालदास , अकालीदास, कोमल पुत्र फुलसिंह, सुखीया, कमला, जीरा पुत्री फूलसिंह
37 नान्हू पुत्र भकोस, मंगलो पत्नी रातू बैशाखू, नानसिंह, दलपत पिता रातू बैगिनबाई , गोदियाबाई, पछियाबाई, बिसमतबाई पुत्री रातू, सरोजनी पुत्री गनपत, सक्सेन पिता गनपत, लमिया, परवतिया पुत्री गनपत
38 उर्मिला पति देवसिंह
39 देवसिंह , जयसिंह पुत्र कोदूलाल , तिजोबाई पुत्री कोदूलाल, सरजू, सुरेन्द्र पुत्र हृदय सुनीता, शर्मिला पुत्री हृदय , बजारी पुत्री कार्तिक , आरती पुत्री बजारी
40 कंवलसिंह पुत्र सखाराम
41 ननसा पुत्र लालसाईया
42 सुकल सिंह पिता पुशव।
43 दिगम्बर पिता गेंदलाल
0.370
0.100
460/2
बिजौरा जलाशय
0.200
0.200
460/3
462
0.660
0.02
559
0.190
0.190
560
0.120
0.120
562
0.910
0.910
561
0.670
0.670
564
0.040
0.040
607
0.190
0.190
610
0.590
0.300
611/3 0.610
0.020
1.280
0.500
615/1
49.780
35.440
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि पर स्थित परिसंपत्तियो के संबंध मे कोई आपत्ति है तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 15 (दिवस ) के भीतर लिखित रूप मे स्वंय अथवा अभिभाषक के माध्यम से कलेक्टर डिण्डौरी के न्यायालय मे प्रस्तुत कर सकताहै । नियत समयावधि के बाद दावे / आपत्तियां मान्य नही की जावेगी ।
8927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र.-भू-अर्जन- 2023-24-33-1-82-2023-24-510
डिण्डौरी, दिनांक 26 दिसम्बर 2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य भासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह. नं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का लगभग
क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
04 01
02
03
27.830 हेक्ट.
डिण्डौरी
डिण्डौरी
सक्कामाल प.ह.नं. 38
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
06
राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला
27.830 हेक्ट.
कुल
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राधवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ।
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है ।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ० ) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र.-भू-अर्जन- 2023-24-34-अ- 82-2023-24-511
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य भाासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह. नं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का लगभग
क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
04
03
01
02
83.316 हेक्ट.
डिण्डौरी
डिण्डौरी
इमलई माल प.ह.नं. 72
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
06
राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला
83.316 हेक्ट.
कुल
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है ।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ०) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8928
क्र.-भू-अर्जन-2023-24-35-अ- 82-2023-24-512
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य भाासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः-
अनुसूची
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह. नं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का लगभग
क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
01
04
02 डिण्डौरी
डिण्डौरी
0.199 हेक्ट.
03 लुटगांव रैयत प.ह.नं. 80
0.199 हेक्ट.
कुल
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
06 राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 2 जिला मण्डला
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है ।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र.-भू-अर्जन-2023-24-86-3-82-2023-24-513
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य भाासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह. नं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का लगभग
क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
03
01 डिण्डौरी डिण्डौरी 02
04 42.188 हेक्ट.
रयपुरा माल प.ह.नं. 71
कुल
42.188 हेक्ट.
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
05
06 राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला
!
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राधवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है ।
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ०) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8929
क्र. -भू-अर्जन-2023-24-37-3-82-2023-24-514
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य भासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम एवं प.ह. नं.
भूमि का लगभग
क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
05
06
01 डिण्डौरी
02 डिण्डौरी
04 51.436हेक्ट.
03 औरई माल प.ह.नं. 69
राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला
कुल
51.436 हेक्ट.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है ।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ०) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2. मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र.-भू-अर्जन- 2023-24-38-अ-82-2023-24-515
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य भासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम एवं प.ह. नं.
भूमि का लगभग
क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
01
02
04
05
डिण्डौरी डिण्डौरी
4.444 हेक्ट.
03 रहंगी माल प.ह.नं. 72
06 राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला
कुल
4.444 हेक्ट.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ।
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है ।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ० ) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
8930
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
[ भाग 1
क्र.-भू-अर्जन- 2023-24-39-3-82-2023-24-516
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य भाासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम एवं प.ह. नं.
भूमि का लगभग
क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
01
02
03
04
डिण्डौरी डिण्डौरी
0.279 हेक्ट,
धौरई माल प.ह.नं. 69
06 राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला
कुल
0.279 हेक्ट.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है ।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ० ) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र.-भू-अर्जन-2023-24-40-अ-82-2023-24-517
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य भाासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम एवं प.ह. नं.
भूमि का लगभग
क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
01
02
03
04
05
06
डिण्डौरी डिण्डौरी
13.246 हेक्ट.
धौरई रैयत प.ह.नं. 69
राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला
कुल
13.246 हेक्ट.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है ।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
8931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र.-भू-अर्जन- 2023-24-41-31-82-2023-24-518
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य भाासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम एवं प.ह.
नं.
भूमिका लगभग
क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
05
02
04
01
03
डिण्डौरी
डिण्डौरी
31.512 हेक्ट.
इमलई रैयत प.ह.नं. 72
06 राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 2 जिला मण्डला
31.512 हेक्ट.
कुल
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है ।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ० ) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र. -भू-अर्जन-2023-24-42-37-82-2023-24-519
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य भासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम एवं प.ह. नं.
भूमि का लगभग
क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
01
04
02
15.359 हेक्ट.
डिण्डौरी
डिण्डौरी
03 छपरी रैयत प.ह.नं. 80
06 राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु
05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला
15.359 हेक्ट.
कुल
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है ।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ० ) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8932
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2023 जबलपुर , दिनांक 21 नवम्बर 2023
क्र.-B- 8369- दो-2-35-2019. श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 17 से 19 अक्टूबर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र.- D-4776- दो-3-21-2021. श्री रविन्दर सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, कटनी को दिनांक 7 से 9 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.) , के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2023
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.- D-4778-दो-2-67-2023.- श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र.- B-8717- दो-3-66-2007.- श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार(M), उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 दिसम्बर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक , अठाइस दिन का सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश (Leave Preparatory to retirement) स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री समीर कुलश्रेष्ठ , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
सेवानिवृत्ति पूर्व आवकाशकाल (Leave Preparatory to retirement) अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M) , के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023
क्र.- D-4780- दो- 2-41-2021.- श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जावेः-
1. दिनांक 14 अक्टूबर 2023 का एक दिन का स्वीकृत ऐच्छिकअवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 14 से 15 अक्टूबर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2023 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र.-B-9003- दो-2-14-2021. श्री प्रदीप मित्तल, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ) , वृत्त ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
8933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
अर्जित/ कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.- D-4782-दो-2-59-2016.- श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 13 से 15 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-D-4784-दो-2-23-2020.- श्री के.एन. सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर , दिनांक 23 नवम्बर 2023
क्र.-B-8462- दो-2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-B-8464-दो-2-41-2021.- श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.- B-8466- दो-2-34-2023.- श्री एस.एस. परमार , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-(ए) 19-03- इक्कीस ब(एक ), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2023
क्र.-B-8494- दो-2-17-2016.- श्री एन.पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-B-8497- दो-2-108-2017.- श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन को दिनांक 28 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 अगस्त 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेडाम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2023
क्र.-B- 8815- दो-2-10-2018. सुश्री भावना साधौ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र.-3(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-B-8819- दो- 2-43-2020. श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. -3(ए)19-03- इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8934
के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B- 8821- दो-2-33-2023.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.- D-5128- दो-2-39-2022. श्री ललित किशोर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र.-B-8834- दो-2-35-2023. श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.- D- 5130-दो- 2-2-2022. श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-B- 8839- दो-2-15-2023. श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र.-D-5132- दो-2-75-2018.- श्री बी.पी. शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-B- 8841- दो-2-21-2022. श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , कटनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-B-8868-दो- 2-44-2015.- डॉ. कुलदीप जैन , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , नीमच को दिनांक 16 नवम्बर 2023 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र.- D-5134- दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-D-5145-दो- 2-59-2016.- श्री अरूण कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय सागर को दिनांक 13 से 15 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के क्र.-D-5126- दो-2-64-2014.- श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय रतलाम को दिनांक 28 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2023 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 एवं 27 नवम्बर 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 8935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
अनुक्रम में दिनांक 16 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .
Ø&D-5149- दो-2-53-2022. श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय झाबुआ को दिनांक 26 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2023 तक, चौदह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-D-5151- दो-3-21-2022. श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कटनी को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र.- D-5153- दो-2-26-2022. श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय राजगढ़ को दिनांक 23 से 25 नवम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 एवं 27 नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़ को राजगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2023
क्र.-B-8885- दो-2-50-2015.- श्री सुरेश चन्द्र पाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय पन्ना को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-8192, दिनांक 8 नवम्बर 2023 द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2023 का अवकाश घोषित किये जाने तथा रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-8177, दिनांक 8 नवम्बर 2023 द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2023 को विधान आम सभा चुनाव, 2023 हेतु अवकाश घोषित किये जाने से, श्री पाल द्वारा उक्त अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र.-B-8887- दो-2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 16 नवम्बर 2023 तक, एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-8192 , दिनांक 8 नवम्बर 2023 द्वारा दिनांक 16 नवम्बर 2023 का अवकाश घोषित किये जाने से, उक्त अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र.- B- 8892- दो-2-2-2021. श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 5 से 6 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-B -8900- दो-2-7-2019.- श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 17 से 20 अक्टूबर 2023 तक , चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8936
क्र.-B-8902- दो-2-61-2023. श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को दिनांक 6 से 9 दिसम्बर 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-D-5155- दो-2-117-2017.- श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को दिनांक 6 से 8 नवम्बर 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.- D-5157- दो-2-15-2023. श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बुरहानपुर को दिनांक 2 से 4 नवम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शेख सलीम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2023
क्र.-B-8928- दो-2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 4 से 9 दिसम्बर 2023 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 दिसम्बर 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-B-8946- दो-2-44-2015.- डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच को दिनांक 4 से 5 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. कुलदीप जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B-8950- दो- 2-73-2023.- श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
8937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र.-B-8954- दो-2-109-2017.- श्री डी.एन. मिश्र, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट वर्तमान में माननीय न्यायाधिपति महोदय , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 19 अक्टूबर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री डी.एन. मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.एन. मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B-8961- दो-2-43-2020. श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2023 तक, चार तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक आवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B-8963- दो-2-35-2017.- श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.- B- 8965- दो- 2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 8 से 16 दिसम्बर 2023 तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक आवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं .
क्र.-B-8967- दो-2-30-2023.- श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-D-5180- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- डॉ. रमेश साहू, सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक- 3487-21 - ब (एक) -2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश ) नियम, 1955 के नियम-20ए के अनुसार श्री साहू को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश
186 110 योग 296 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी.
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 186 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता
अर्धवेतनिक अवकाश के एवज = में नगद भुगतान 30 X 110
क्र.- D-5182- दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 11 से 16 दिसम्बर 2023 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
8938
के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक आवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.- D-5184- दो-2-2-2022. श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2023 तक, चार तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.- D-5186-दो-2-4-2021. श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनि.) , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 4 से 8 अक्टूबर 2023 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनि.), प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनि.) , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1
क्र.- D- 5188- दो-2-65-2018. श्री सुनील कुमार जैन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 11 से 16 दिसम्बर 2023 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.- D- 5190- दो-2-33-2023. श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 14 से 18 दिसम्बर 2023 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023
क्र.- B-9024- दो- 2-38-2020.- श्री अरूण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस - ब (एक), दिनांक15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.- B-9026- दो-2-34-2023. श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
8939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र.- D- 5208- दो-2-7-2019.- श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03- इक्कीस-ब (एक), दिनांक15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र.-D-5210- दो- 2-48-2021. श्री अरविन्द रघुवंशी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र.-D-5212- दो-2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.- D-5214- दो-2-31-2023. श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक ), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-D-5216- दो-2-74-2023.- श्री देव नारायण मिश्र , तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट वर्तमान में न्यायाधीश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र.- D-5228- दो-2-75-2017.- श्री रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ -ब्यावरा वर्तमान में सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03 - इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.- D-5230-दो-2-20-2021.- श्री संजय कृष्ण जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-D-5232- दो-2-18-2023. श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
8940
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023
No. B - 9416-1-7-3-2023 ( Part - 1)
[ भाग 1
Jabalpur, the 14th December 2023
It ishereby notified that the following are the Vacation/IHolidays of the I ligh Court ofMadhya Pradesh during the Year 2024 .
Summer Vacation : - From 3rd June 2024 to 28th June , 2024.
Winter Vacation : - From 23rd December 2024 to 31st December , 2024 .
Sr. Name of Holidays Dates as per Gregorian Days of Weck
No. Calendar
1 . New Year's Holiday 01.01.2024 Monday
2. Makar Sankranti 15.01.2024 Monday
2023 Republic Day 26.01.2024 Friday
4. Basant Panchami 14.02.2024 Wednesday
3. Mahashivratri 08.03.2024 Friday
6. Holi (Dhuredi) 25.03.2024 Monday
7. Bhaidooj 26.03.2024 Tuesday
27.03.2024 Wednesday
28.03.2024 Thursday
8. GoodFriday 29.03.2024 Friday
9. Gudi Padwa/ Chaitichand 09.04.2024 Tuesday
10. Id- Ul -Fitar 11.04.2024 Thursday
11. Ramnavmi 17.04.2024 Wednesday
12. Buddh Purnima 23.05.2024 Thursday
13. ld - Ul - Zuha 17.06.2024 Monday
14. Moharrum 17.07.2024 Wednesday
15. Independence Day 15.08.2024 Thursday
16. Raksha Bandhan 19.08.2024 Monday
17. Janmashtmi 27.08.2024 Tuesday
18. Ganesh Chaturthi 07.09.2024 Saturday
19. Id- milad un -Nabi 16.09.2024 Monday
20. Gandhi Jayanti/ 02.10.2024 Wednesday
Sarv Pitra Moksha Amavasya
21. Dussehra Holidays 07.10.2024 Monday
(12.10.2024 Dusschra) 08.10.2024 Tuesday
09.10.2024 Wednesday
10.10.2024 Thursday
( 11.10.2024) ( Mahaashtami / Mahanavmi ) 11.10.2024 Friday
8941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2023 .
भाग 1 ]
22. Deepawali Holidays
(28th October to 02nd November , 2024 ) Dhanteras
Chhoti Diwali
Deepawali
Govardhan Pooja
(Included in Deepawali holidays ) 23. Gurunanak Jayanti
24. Christmas Day
Total : 35 Days
NOTES : -
28.10.2024
Monday
29.10.2024
Tuesday
30.10.2024
Wednesday
31.10.2024
'Thursday
Friday
01.11.2024
02.11.2024
Saturday
15.11.2024
Friday
25.12.2024
Wednesday
1. Dussehra dated 12.10.2024 falls on Saturday and Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi dated 14.04.2024 , Mahaveer Jayanti dated 21.04.2024 & Bhaidooj dated 03.11.2024 falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately .
2. Saturdays falling on 13th & 20th January , 10th February , 9th & 16th March , 20th April, 11th & 18th May , 8th & 15th June , 13th July, 10th August , 14th September , 12th & 19th October , 9th & 16th November , 14th & 21st December will be closed Saturdays.
3. Saturdays falling on 6th & 27th January , 3rd & 24th February, 2nd, 23rd & 30th March, 6th & 27th April , 4th & 25th May, 1st & 29th June, 6th & 27th July, 3rd & 31st August, 28th September , 5th & 26th October , 23rd & 30th November , 7th December will be Non Court working Saturdays . The Registry shall remain open on these Saturdays .
4. Saturdays falling on 17th February, 13th April , 20th July , 17th & 24th August & 21st September will be working Saturdays of Iligh Court .
5. Summer Vacation of High Court shall be from 3rd June , 2024 to 28th June , 2024 and Winter Vacation from 23rd December, 2024 to 31st December , 2024.
6. Due to uncertainty relating to Id - Ul-Fitar , Id - Ul - Zuha, Moharrum , Id -Milad un -Nabi or any other holiday , the same may be modified as directed by Hon'ble Chief Justice .
By Order of the High Court , MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General .