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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 01, Part Part 1, 05 January 2024

Published 05 January 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
01
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-01-05.01.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2024- पौष 15 , शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2023 संशोधित आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2023

क्र. एफ. - 1 ( ए) 90-2008- ब- 2-दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 2 जनवरी से 29 जून 2024 तक, एक सौ अस्सी दिवस प्रसूति अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन ), पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

एफ- 11-164-2019- सूअप्र- एक-9-918 . - राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय श्री ए. के. शुक्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, सपत्नीक दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 से 28 अप्रैल , 2023 तक, भोपाल से जगन्नाथपुरी ( उड़ीसा ) वाया- दिल्ली- कटक जाने एवं आने हेतु कैलेण्डर वर्ष 2023 की एल. टी. सी. एवं दिनांक 23 , 26 एवं 27 अक्टूबर, 2023 को तीन दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ उक्त अवधिकी एल. टी. सी. के सह प्रयोज्य " 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण " का ( छठवीं बार ) लाभ लिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 1 मिलता था.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

2

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 123-2016-ब-2-दो.-3-2016-ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड/एस. डी. ई. आर. एफ. भोपाल को दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 18-19 नवम्बर व 2-3 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री विशद तिवारी , एडीशनल कमाण्डेण्ट जनरल , होमगार्ड, मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड/एस. डी. ई. आर. एफ. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र जैन , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 133-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री मनीष कुमार अग्रवाल , भापुसे, पुलिस उपायुक्त ( यातायात ) , नगरीय पुलिस , जिला इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 28 , 29 , 30 नवम्बर एवं 1 दिसम्बर 2023 के आकस्मिक अवकश एवं 26-27 नवम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत मेरठ ( उत्तर प्रदेश ) जाने हेतु परिवार केनिम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री मनीष कुमार अग्रवाल स्वयं

2. श्रीमती सुरभी अग्रवाल पत्नी

3. कु. नियति अग्रवाल पुत्री

4. श्री नमन अग्रवाल पुत्र

(2 ) श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, पुलिस उपायुक्त (अपराध ) , नगरीय पुलिस जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कुमार अग्रवाल , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त (यातायात ) , नगरीय पुलिस , जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे , कोअवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ( ए) 144-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, सेनानी, 15वी वाहिनी, विसबल, इन्दौर कोअवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्षमें दिनांक 13 , 14, 15 व 18 दिसम्बर 2023 के 4 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 16-17 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधिमें अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत गोवा जाने हेतु परिवार केनिम्नलिखित सदस्योंके साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री पंकज श्रीवास्तव स्वयं

2. श्रीमती अनुमिता श्रीवास्तव पत्नी

3. सुश्री पंकिता श्रीवास्तव पुत्री

4. श्री प्रत्यूष श्रीवास्तव पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 15वी वाहिनी, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

3

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2023

क्र. 21013-3593 -इक्कीस-अ ( स्था. ) 2023.- विधि विभाग के आदेश क्रमांक 1209- इक्कीस अ( स्था.) , भोपाल 2023 , दिनांक 20 अप्रैल 2023 के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 31 मार्च 2018 शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु ) संशोधन अध्यादेश , 2018 के अंतर्गत विधि विभाग भोपाल में पदस्थ श्री लालचंद मेहरचंदानी की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 31 दिसम्बर 2024 को 62 वर्ष पूर्ण होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए तालिका के कॉलम ( 06 ) में अंकित दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

जन्मतिथि

क्र.

यूनिककोड

शासकीय आवास

सेवानिवृत्ति दिनांक

स्थान एवं डी. डी. ओ. कोड नं.

सा.भ.नि./ डी. पी. एफ. क्र.

अधिकारी का नाम, पदनाम एवं यूनिक कोड

(7)

(8)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

SGS

भोपाल

1

0512101001 31-12-2024

01-01-1963

051016888

(NMP)2104

शासकीय आवास आवंटित नहीं है.

श्री लालचंद मेहरचंदानी (अनुभाग अधिकारी)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्डव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2023

फा. क्र. 5462-2023 - इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीसमीर कुलश्रेष्ठ , नवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर श्रीमती शशिकान्ता वैश्य के स्थान पर एतद्वारा , पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्डव, सचिव.

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2023

क्र. एफ 5-2-2018 - उन्तीस- 2.- मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण ( राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें ) नियम , 2021 के नियम 6 ( 1 ) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अशोक कुमार तिवारी, न्यायिक सदस्य , मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल के अध्यक्ष का प्रभार अस्थायी रूप से सौंपता है.

(2 ) श्री अशोक कुमार तिवारी का प्रभारी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश अथवा स्थायी अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.

4

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

[ भाग 1

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2023

AGR-14-1-0001-2023 - PLANPROT- FWAD ( Com . No. 254759) -कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 37 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी 3-1-04- चौदह-2, दिनांक 25 फरवरी 2004 में कीटनाशी (म. प्र. अपील ) नियम, 1976 में निम्न संशोधन करता है अर्थात् उक्त नियमों के नियम 3 खण्ड ( बी ) में शब्द आंचलिक प्रबंधक कृषि जलवायु क्षेत्र परियोजना के स्थान पर " संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास " स्थापित किया जाता है.

AGR-14-1-0001-2023 - PLANPROT- FWAD ( Com. No. 254759 ) . In exercise of the powers conferred under section 37 (2) of the Insecticide Act , 1968 , State Government hereby amend in previous notification No. B 3-1-04- XIV - 2 date 25th February , 2004. Divisional Joint Director Farmer Welfare and Agriculture Development has been substituted in place of Zonal Manager Agro- Climate Zone Project for their respective Division under Rule 3 Clause (b ) of Insecticide (M.P. Appeal) Rule , 1976.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण भटनागर, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2023

क्र. 1802-1192271-2023 - तीस.-मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विभिन्न आदेशों के तहत निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :-

अनुसूची

क्र.

राज्य

जिला तहसील

स्वामित्व

स्मारक का नाम

स्थानीय क्षेत्र का नाम

(1) (2)

(3)

(4) (5) क्षेत्रफल (हे. में)

धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं राजस्व खण्ड क्रमांकजो संरक्षण के अधीन है

(6)

1

म. प्र.

सतना

नागोद

उमरिहा (7)

(8)

(9)

(10)

1545/1

प्राचीन मूर्ति अवशेष

2

म. प्र.

शहडोल

अमरिहा

बांधवगढ़

3111/1 , 1.94

देवस्थान मध्यप्रदेश

0.794 का

अंशभाग

52.50×61.50 मी.

1222

शासकीय

नहीं

सगरा मंदिर

प्राचीन शिव मंदिर

3

म. प्र.

जबलपुर

गढ़ा

जबलपुर

0.03 0.012हे .

शासकीय

नहीं ख. नं. 500 में से

मुडिया शिव मंदिर

30 ×20 = 600 वर्गफीट भाग 1 ]

5

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(9)

(6)

4

म. प्र .

बचई

नरसिंहपुर नरसिंहपुर (8)

(10)

हाँ (7) क्रमांक 180

0.947 हे. का टुकड़ा 88×64 =वर्गफीट

खैरापति के स्थान पर रखी अंबिका देवीकी प्रतिमा

भूमि स्वामी पम्पा वल्द गनपत मुडहा

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक / क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

こ अतः, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक / क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है. अतः उक्त स्मारकों को मूल स्वरूप में बनाये रखने की शर्त पर जिला प्रशासन / ग्राम पंचायत को सौंपा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील दुबे, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 13 दिसम्बर 2023

क्र.- एस.सी.- 2- स्था. अव.-18-2023-10867.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक / एम 3-2-1999-1-4- भोपाल , दिनांक 30 मार्च, 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अंकित अस्थाना, कलेक्टर, जिला मुरैना वर्ष 2023 के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक एस.सी. - 2- स्था. अव.- 18-2023-2258 , मुरैना, दिनांक 1 मार्च 2023 के द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2023 मंगलवार दीपावली की गोवर्धन पूजा का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था. उक्त दिनांक का स्थानीय अवकाश आवश्यक कारणों से कार्यालयीन आदेश क्रमांक एस.सी.- 2- स्था. अव.- 18-2023-10401 मुरैना, दिनांक 9 नवम्बर 2023 से निरस्त किया गया है . उक्त निरस्त स्थानीय अवकाश के स्थान पर दिनांक 18 दिसम्बर 2023 सोमवार घासीदास जयन्ती का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है .

यह आदेश कोषागारों एवं उप कोषाकारों के लिये प्रभावशील नहीं होगा.

अंकित अस्थाना , कलेक्टर .

कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश

(नियम 10 देखिए)

प्रारुप बारह मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम, 2020

ग्वालियर, दिनांक 2 जनवरी 2024

भूसर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. 02 - भू- सर्वेक्षण - 2023-18006.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश , एतद्वारा , यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिये गये हैं:-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/नगर सरल क्रमांक

(1)

(4)

1

(2) कटनी

(3) कटनी ग्रामीण

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5) 58

मूल ग्राम- हरदुआ

मजरा -खिरवा

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर )

अखिलेश कुमार जैन , संयुक्त आयुक्त.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

6

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ,

डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

डॉ. अम्बेडकर नगर, दिनांक 11 दिसम्बर 2023

प्ररुप " घ "

(नियम 6 देखिए)

पत्र ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1241 - री - 1-2023 , डॉ. अम्बेडकर नगर , दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने सिमरोल- आम्बाचंदन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन/ग्रेविटीमेन/डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - मैमदी, प. ह. नं. -64, रा. नि. मं. - 03 , सिमरोल, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है . क्र. - 3300- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-0005-बी-121-2023-24.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 मई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा:-

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

अनुसूची

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(1)                    (2)                 (3)                  (4)                   (5)
                 डॉ. अम्बेडकर नगर        ग्राम -मैमदी,         413/1/1               0.004
इन्दौर
                                        प.ह.नं.- 64            412/2/2               0.024
                                                               412/2/1               0.024
                                                                424/3                0.004
                                                               425/2/1               0.006
                                                               411/2/1               0.012
                                                               426/2/1               0.012
                                                                426/1                0.012
                                                                618/2                 0.006
                                                                619/2                0.007
                                                                651/2                0.032
                                                                                     0.016
                                                                392/2                0.002
                                                                392/1                 0.011
                                                                 391                 0.009
                                                                389/1                 0.033
                                                              435/1/1/2               0.021
                                                              435/1/1/1               0.020
                                                                 479                  0.014

7

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.014

475/3

ग्राम-मैमदी,

डॉ. अम्बेडकर नगर

इन्दौर

0.018

282/1/2

प.ह.नं.- 64

282/1/1/4              0.024
 550/1/4               0.004
  639/1                0.008
 641/1/1               0.016
  642                  0.014
  644/6                0.006
  644/5                0.007
   643                 0.007
  644/4                0.008
  631/2                0.002
  630/2                0.013
   629                 0.012
  628/4                0.010
  628/3                0.009
  628/2                0.009
  620/4                0.013
  618/3                0.016
  618/1                0.013
  657/3                0.018
  657/2                0.003
  662/4                0.013
  665/3                0.024
  665/2                0.016
   664                 0.010
  3/1/1                0.006
   3/2                 0.006
  3/1/2                0.001
  3/1/3                0.004
   3/3                 0.003
   15                  0.005
  12/1                 0.005
   12/2                0.006
   19/1                0.017
   39                  0.008
   41                  0.006
  43/4                 0.007
  43/5/1               0.006
  43/3                 0.005
   102                 0.002
  101/1                0.007
   100                 0.004
  99/1                 0.002
  99/2/2               0.002
  99/2/4               0.002
  99/2/3               0.002
   98/2                0.001
  160/3                0.009

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

8

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.007

168

डॉ. अम्बेडकर नगर

इन्दौर

0.004

170

ग्राम-मैमदी, प.ह.नं.- 64

0.007

171/2

0.016

173

0.001

174/2

0.003

175/3

0.004

175/2

0.007

136

0.005

135/1

0.002

16/1

0.748

योग

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3303 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 0003-बी- 121-2023-24.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1238 - री - 1-2023 , बड़वाह, दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने सिमरोल- आम्बाचंदन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिमरोल , प. ह. नं. - 65 , रा. नि. मं. - 03 , सिमरोल , तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 मई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(4)

(5) (1)

0.019

889/1

(2) डॉ. अम्बेडकर नगर

इन्दौर

0.007

889/8

(3)

ग्राम-सिमरोल,

प.ह.नं.- 65

0.007

889/4/2

0.019

889/5

0.020

889/6/1

0.008

889/13

0.012

894/1

0.010

894/2

0.008

893/1/1

0.012

893/1/2

0.004

892/1

0.016

893/2/1

0.008

893/2/2 9

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.029

909/2/1

डॉ. अम्बेडकर नगर

इन्दौर

0.018

911/1

ग्राम-सिमरोल,

प.ह.नं.- 65

0.022

912/2/1

0.026

917/2/1/1/2

0.008

917/2/1/2/1

0.007

921/1/1

0.030

921/4/1

0.024

930/1

0.024

930/2

0.035

933/2

0.017

933/1

0.003

941/2/2

0.011

947/6/2/1

0.014

947/6/1/1/2

947/7/1/1

0.008

0.426

योग .

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3309 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 0002- बी- 121-2023-24.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1239- री-1-2023 , बड़वाह, दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने सिमरोल- आम्बाचंदन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन/ ग्रेविटीमेन 1 व ग्रेविटी मेन 2 एवं ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- आम्बाचंदन, प. ह. नं.- 61 /23 , रा. नि. मं. - 03 , सिमरोल, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 मई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

उपयोग के अधिकार

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(2)

(1)

0.002

605

डॉ. अम्बेडकर नगर

इन्दौर

0.024

599/2

(3)

ग्राम- आम्बाचंदन,

प.ह.नं.- 61/23

0.021

598/3

0.012

0.007

597/1

0.013

597/2

0.005

599/3

0.008

493/2/1/1

0.007 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

10

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.005

493/2/1/2

ग्राम-आम्बाचंदन,

डॉ. अम्बेडकर नगर

इन्दौर

0.020

493/4

प.ह.नं.- 61/23

 493/7                0.007
  500/2               0.007
  499                 0.020
  496                 0.010
  138/2               0.003
   239                0.006
  512/1               0.015
   514                0.007
   461                0.004
  462/1               0.005
   460                0.014
  459/1               0.016
   305                0.035
   309                0.009
  340/2               0.004
                      0.009
 340/1/2
                      0.009
  316/1               0.009
  317/2                0.015
  317/4               0.011
   323                 0.004
   327                 0.012
   329                 0.002
   240                 0.004
  236/2                0.004
   238                 0.001
   237                 0.004
   227                 0.005
   225                 0.012
 258/1073              0.005
  258/2                0.005
  258/1                0.004
   798                 0.009
798/1131/2             0.003
  813/2                0.005
   814                 0.003
   815                 0.001
   818                 0.002
   819                 0.002
  829/2                0.001
   828                 0.010
   826                 0.010
   825                 0.003
  824/1                0.004
  824/2                0.001
   964                 0.003
  965/1                0,002

11

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

(1)                   (2)                  (3)                 (4)                   (5)
                डॉ. अम्बेडकर नगर      ग्राम-आम्बाचंदन,         963/3                0.007
इन्दौर
                                                               963/1                0.002
                                                              340/1/1               0.005
                                                               341/1                0.004
                                                               342/1                0.003
                                                                367                 0.006
                                                                360                 0.011
                                                                359                 0.002
                                                                361                 0.005
                                                                355                 0.004
                                                               382/2                0.002
                                                               387/1                0.005
                                                                384                 0.004
                                                                386                 0.006
                                                                385                 0.008
                                                               116/2                0.007
                                                               115/9                0.003
                                                               115/10               0.003
                                                               115/3                0.005
                                                               115/2                0.005
                                                              107/1124              0.001
                                                              107/2/1               0.009
                                                                108                 0.001
                                                                109                  0.005
                                                                110                  0.005
                                                                99/2                 0.001
                                                               100/2                0.011
                                                                           योग .     0.590

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 3306 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-0004- बी-121-2023-24.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1240 -री-1-2023 , डॉ. अम्बेडकर नगर, दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने सिमरोल- आम्बाचंदन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन/ग्रेविटी मेन /डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- दतोदा, प. ह. नं. - 63, रा. नि. मं. - 03 , सिमरोल, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 मई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

12

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

(1)                   (2)                  (3)                 (4)
इन्दौर          डॉ. अम्बेडकर नगर        ग्राम-दतोदा,           2337
                                        प.ह.नं.- 63            2338
                                                              2336/2
                                                              2341/1
                                                              2340/1
                                                               2340/2
                                                               2342
                                                               1689
                                                               2375
                                                               2379
                                                               2383/1
                                                               2383/5
                                                              2383/2
                                                               2385/2
                                                               2383/3
                                                              2392/1/2
                                                              2392/2/2
                                                              2392/3/2
                                                               2392/5
                                                               2392/6
                                                               2336/1
                                                               2346
                                                               2341/2
                                                               2345/1
                                                               2345/2
                                                               2349
                                                               2351/1
                                                               2353/1
                                                                2358
                                                               2309/1
                                                               2311
                                                               2315/2
                                                               2290/3
                                                              2290/2/3
                                                               2286/1
                                                               2286/2
                                                                1645
                                                               1646/2
                                                               1686/1
                                                              1686/2/1
                                                              1686/2/2

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

 (5)
0.006
0.015
0.009
0.003
0.014
0.002
0.006
0.001
0.004
0.010
0.014
0.034
0.007
0.002
0.028
0.008
0.008
0.008
0.020
0.018
0.005
0.001
 0.002
0.007
0.009
0.001
0.043
0.031
0.015
0.010
0.002
0.004
0.009
0.007
0.009
0.004
0.001
0.002
0.004
 0.002
0.002

13

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.001

1683

ग्राम- दतोदा,

डॉ. अम्बेडकर नगर

इन्दौर

0.005

1682/1

प.ह.नं.- 63

 1682/2               0.005
  1681                0.001
1673/1/2               0.004
1673/1/1               0.002
 1673/4                0.004
 1671/2                0.001
 1670/1                0.001
 1617/5                0.004
  1619                 0.004
 1615/1                0.002
 1615/2                0.002
 1609/3                0.002
  1604                 0.003
  1602                 0.005
  1599                 0.001
  1600                 0.003
  1546                 0.002
  1544                 0.007
  1506                 0.004
1500/1/2/2             0.011
                    114/Sqmtrs/
 1473/1
                    0.002 hact .
  2290/5               0.011
  2360/2               0.005
 2359/2/2              0.002
  2360/3               0.009
  2360/1               0.011
  2306/1               0.001
  2423                 0.006
  2422/1               0.002
   2455                0.003
  2454/2               0.008
  2452/1               0.004
  2452/2               0.018
   2482                0.012
 2524/2/2              0.005
 2527/4/1              0.006
  2527/3               0.003
 2527/1/1              0.005
  2571/2               0.003
  2527/2               0.007
   2573                0.008
   2572                0.003
  2571/3                0.005
   2586                 0.002
  2587/1                0.002
 2587/2/2               0.002

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

14

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.002

2587/2/3

डॉ. अम्बेडकर नगर

इन्दौर

0.001

2595/2

ग्राम- दतोदा, प.ह.नं.- 63

0.002

2587/2/4

0.007

2603

0.002

2604/2

0.007

2612/2

0.627

योग ..

विनोद राठौर, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) .

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) कसरावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

कसरावद , दिनांक 13 दिसम्बर 2023

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.- 2085- भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 0009-अ- 82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 2274- भू-अर्जन-2022, कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- रामपुरा , प. ह. नं. - 44 , रा. नि. मं. -02 , बलकवाड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जनवरी 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

0.010

9/1

(2) कसरावद

(1) खरगोन

0.005

9/7

(3) ग्राम-रामपुरा, प.ह.नं. -44

0.008

9/2

0.004

9/3

0.011

9/4

0.003

7/1

0.016

85/2

0.002

81/3

0.005

81/4/1

0.005

81/4/2

0.009

81/5

0.004

77

0.003

70/3 15

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

             (1)                   (2)                 (3)                 (4)                 (5)
                                                                           70/2                0.001
             खरगोन                कसरावद            ग्राम-रामपुरा,
                                                    प.ह.नं. -44            91/6                0.011
                                                                           70/1                0.010
                                                                           67/1                0.001
                                                                           69/2                0.004
                                                                            68                 0.009
                                                                           145                 0.010
                                                                          144/3/1              0.005
こ
                                                                           150                 0.007
                                                                           151                 0.008
                                                                           152                 0.010
                                                                           153/1
                                                                           153/2               0.006
                                                                           154/1               0.005
                                                                           154/2               0.003
                                                                           157                 0.007
                                                                            158                0.006
                                                                           159/2               0.006
                                                                           160/2               0.006
                                                                           161/3               0.005
                                                                           163/3
                                                                                               0.004
                                                                           162/1
                                                                           162/3
                                                                           163/4               0.004
                                                                           164/3               0.001
                                                                            165                0.003
                                                                            166                0.010
                                                                            167                0.003
                                                                            168                0.003
                                                                            172                0.002
                                                                            174                0.003
                                                                           177/2               0.009
                                                                                     योग .     0.247

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.- 2083- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-0031-अ-82-2020-21.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2270- भू-अर्जन-2022 , कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन/ डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- नायदड़ , प. ह. नं. -33, रा. नि. मं.- 01, बालसमुद, तहसील कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जनवरी 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

16

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5) (1) खरगोन

(2) कसरावद

0.005

7421 743

(3) ग्राम- नायदड़, प.ह.नं. -33

0.005

744

745

0.003

0.004

746

0.003

748/1

748/2

0.001

योग

0.021

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - 2087- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-0010-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2276-भू-अर्जन-2022, कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन/ डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बाजीटपुरा, प. ह. नं. -48, रा.नि. मं.- 02 , बलकवाड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जनवरी 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (1) खरगोन

(2) कसरावद

(5) 0.012

(3)

ग्राम-बाजीटपुरा

प.ह.नं. -48

(4) 128/1/1 127/2

0.018

0.006 योग .

अग्रिम कुमार , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

17

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 दिसम्बर 2023

क्र. 498 - भू- अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम- पछाया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.226 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.106

2/4/2/1

0.120

215

0.226

कुल योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु. "

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, खरगोन कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 499 - भू- अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम- बोरगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.765 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हे . में )

(2)

(1)

0.280

386/1/2

0.345

387/1

388

0.035

0.105

389

कुल योग .. 0.765

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य के निर्माण में डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु."

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

18

कार्यालय , अनुविभागीय भू- अर्जन अधिकारी , (राजस्व) बरेली जिला रायसेन , मध्यप्रदेश

क्र.-2196-भू-अर्जन-2023

बरेली, दिनांक 16 अगस्त 2023

प्रकरण क्रमांक 0007 / अ-82/2022-23 /भू-अर्जन/ बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ12-2-2014 सात 2ए दिनांक 12. 11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप ( ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्त्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।

ग्राम का नाम जीराबाडा

क्र. ग्राम का

भूमि स्वामी का नाम

नाम

तहसील- बरेली

प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित एकबा हेक्टेयर में

अर्जित किये जाने वाले खसरा न.

3 6

7

4

2

1

1

8

68/3/1

जीराबाडा

हनीफ खों आ. सुल्तान खाँ जाति मुसलमान निवासी खरगौन

जीरावाडा

2

2.150 0.158

68/3/2

रिजवान , इमरान आ. इमाम खाँ जाति मुसलमान निवासी खरगौन

जीराबाडा

3

2.149 0.194

कार्यपालन यंत्री बारना वायी नहर संभाग बाडी

0.186 0.204

0.809 1.486

16/1 16/2

नारायण सिंह आ.गंगाराम जाति गौड निवासी जीराबाडा

0.390

2.295

2 किता

जीराबाडा

4

बारना वृहद सिचाई परियोजना अंतर्गत नयागाव माईनर नहर निर्माण हेतु ग्राम जीराबाडा

0.064

0.760

16/4/1

भगवानदास पिता भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

जीराबाडा

5

16/4/2

राकेश आ . भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

जीराबाडा

0.454 0.044

0.757 0.048

17/1/1

भगवानदास पिता भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली लक्ष्मीनारायण आ. भैयालाल जाति

जीराबाडा

7

0.761 0.048

17/2/1

जीराबाडा

8

सोनी निवासी बरेली अरविंद कुमार आ. भैयालाल 0.757 0.048

17/3/1

जीराबाडा

9

17/4/1

जाति सोनी निवासी बरेली राकेश आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

10 जीराबाडा

0.761 0.048

0.019

17/3/2/1 0.655

11 जीराबाडा

लक्ष्मीनारायण आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली अरविंद कुमार आ. भैयालाल

0.024

17/3/2/2 0.106

12 जीराबाडा

0.024

17/4/2/1 0.208

जाति सोनी निवासी बरेली राकेश आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

13 जीराबाडा

0.056

17/4/2/2 0.549

अरविंद कुमार आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

14 जीराबाडा

6.07 0.227

18

सोनिया पुत्री अशोक पटेल जाति रघुवंशी निवासी भोपाल

15 जीराबाडा

1.883 0.020

19/1/2/2

हल्लेभैया आ. हृदयराम जाति किरार निवासी, खेरबाडा 0.506 0.099

0.119

19/2/3/5 2 किता

16 जीराबाडा

0.389

0.396 0.311

19/2/3/3/1

रामसिंह आ.हृदयराम जाति किरार निवासी खैरबाडा

17 जीराबाड़ा

0.522 0.081

14/3

मोहन आ. हरपाल जाति गौड निवासी जीराबाडा

18 जीराबाडा

1.214 0.187

26/7

दिनेश सिंह आ.भबूत सिंह जाति किरार निवासी खैरबाडा

19 जीराबाडा

0.970 0.263

35/1/2

सौरभ कुमार, राहुल आ. सुरेन्द्र कुमार जाति कलार निवासी बरेली

20 जीराबाडा

0.065

35/2/1/1/1/1 2.212

सौरभ कुमार, राहुल आ. सुरेन्द्र कुमार जाति कलार निवासी बरेली

21 जीराबाडा

5.879 0.437

35/2/1/2/1

सुरेन्द्र कुमार आ.नाथूराम जाति कलार निवासी बरेली

22 जीराबाडा

6.526 0.550

48/2

शांतिबाई पत्नि भगवत सिंह जाति किरार निवासी नयागांव खुर्द

0.008

0.024

4/2

शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता

23 जीराबाडा

0.429 0.020

36

शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता

24 जीराबाडा 19

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

क्र.-2197-भू-अर्जन-2023

प्रकरण क्रमांक 0006/ 31-82/2022-23 /भू-अर्जन / बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए दिनांक 12. 11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।

ग्राम का नाम बैगनिया

भूमि स्वामी का नाम क्र. ग्राम का नाम

प्राधिकृत अधिकारी

तहसील- बरेली सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा हेक्टेयर

कुल रकबा हेक्टेयर में

में

अर्जित किये जाने वाले खसरा न.

2

3

1

1

रत्ना बेवा हनुमतशरण, सरल,अंशुल आ . बैगनिया हनुमतशरण जाति ब्राहम्ण नि. नयागांव खुर्द

बैगनिया

2

कलियाबाई, दमियाबाई पुत्री हल्का, केवल सिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति ढीमर नि.ग्राम

बैगनिया

3

राजेन्द्र प्रसाद आ. भैयालाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्राम भूमिस्वामी

4 बैगनिया

5

केवल सिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति बीमर बदामीलाल आ. अमृतलाल जाति ब्राहमण

बैगनिया

नि. बरेली

बंगनिया

6

विनोद ठाकुर पिता सुल्लू,प्रमोदठाकुर सुल्लूगौड, शकुनबाई बेवा सुल्लु , सुशीला बाई पिता सुल्लु गौड

बैगनिया

7

कोमल सिंह आ. अमान सिंह जाति किरार नि. ग्राम

8 बैगनिया मुरारी आ. मान सिंह जाति किरार नि. ग्राम भूमिस्वामी

बैगनिया

9

मानसिंह आ.पृथ्वीसिंह किरार नि. ग्राम भूमिस्वामी

लक्ष्मण धाकड आ. गनेशराम धाकड नि.

10 बैगनिया

ग्राम भूमिस्वामी

11 बैगनिया राहुल पिता हीरालाल किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी

दिनेश कुमार आ.हीरालाल जाति किरार 12 बेगनिया

4

8

6

5

43/1

5.233 0.409

7 कार्यपालन यंत्री बारना वायी नहर संभाग बाडी

41/4

0.566 0.526

42

7.863 0.595

बारना वृहद सिचाई परियोजना अंतर्गत नयागाव माईनर नहर निर्माण हेतु ग्राम जीराबाडा

0.057

0.105

41/1

7.952 0.004

45/2

47/2 0.611 0.020

0.607 0.080

53/1

0.607 0.050

53/5

0.202 0.030

53/6/1

53/3/1 0.506 0.052

0.607 0.120

53/4

52/2/2

नि.ग्राम भूमिस्की

विवेक धाकड़ पिता गनेशराम धाकड 13 बैगनिया

जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी

14 बैगनिया

0.607 0.082

51/1/1 0.607 0.095

52/2/3 0.607 0.052

विवेक धाकड़ पिता गनेशराम धाकड जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी

दिनेश कुमार आ.हीरालाल जाति किरार 15 वैगनिया

0.607 0.095

51/1/2

नि.ग्राम भूमिस्वामी

મનવાનાસહ આ.ધનશ્યામ નાત રુિરાર 16| बगानया

नि. बनियाखेडी

17 बैगनिया

1.719 0.150

95/1

0.860 0.074

95/2/1

देवीसिंह आ. खुशीलाल जाति किरार नि. बनियाखेडी

18 बैगनिया

0.075

0.860

95/2/2

दौलत सिंह आ.खुशीलाल जाति किरार नि. बनियाखेडी

19 बैगनिया किशोर सिंह आ. भबूत सिंह जाति किरार नि.ग्राम

20 बैगनिया दर्शन सिंह आ. नंदन सिंह किरार नि.ग्राम

अवधनारायण आ. रतिराम जाति किरार 21 बैगनिया

1.467 0.154

90/1

1.467 0.186

90/2

0.027

1.666

91/2/1

नि.ग्राम

22 बैगनिया हीरालाल आ. भुज्जा, भरोसीबाई आ.भुज्जा, ओमप्रकाश, जगदीश, अखलेश आ.

श्यामलाल जाति बढई नि.ग्राम 2.128 0.012

86/3

91/ 1/1/1/1/

23 बैगनिया ओमकार आ. बाबूलाल जाति किरार नि. ग्राम

0.732 0.015

1

91/1/1/1/2/

24 बैगनिया हाकम सिंह आ .बाबूलाल जाति किरार नि.ग्राम

शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता 25 बैगनिया 26 बैगनिया शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता 0.732 0.015

1

46

0.364 0.008

0.283 0.012

35

संतोष मुदगल, अनुविभागीय / भू-अर्जन अधिकारी .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

20

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 19 दिसम्बर 2023 क्र. -9027-जि.भू.अ. -2023

धारा-6

(नियम 5)

प्रकरण क्रमांक 0010 / अ -82 / 2023-24 मुख्य कार्यकार्य अधिकारी झाबुआ पावर लिमिटेड ( सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम) ग्राम बरेला तहसील घंसौर जिला सिवनी म.प्र. को रेल मार्ग द्वारा कोयले की आपूर्ति के लिये रेलवे लाईन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम बरेला पटवारी हल्का नं . 20 रा.नि. मं. कहानी तहसील घंसौर जिला सिवनी की पट्टा भूमि ख.न. 664/2 अर्जित रकबा 0.40 हैं. का अर्जन करना चाहता है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप ' ख ' में सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।

संलग्नः-प्रारूप " ख " एवं " ग "

प्रकरण कमांक 0010/ अ-82 / 2023-24 ग्राम बरेला विकासखंड घंसौर तहसाल घसार, जिला सिवना ( म.प्र. )

प्रारूप- ख

(नियम 5)

सामाजिक समाघात रिपोर्ट

1

परियोजना का नाम

झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) की विद्युत ईकाई के लिये रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण ।

2

लोक प्रयोजन

कोल आधरित विद्युत संयंत्र के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति जिससे विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एंव राष्ट्र की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति में योगदान प्रदान करना ।

3

स्थान

ग्राम - बरेला प ० ह० नं०- 20रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसौर व जिला सिवनी

4

परियोजना का क्षेत्र

पटटा भूमि ख.न. 664/2 अर्जित रकबा 0.40 हैं.

विकल्प जिन पर विचार किया गया

6

है । परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता की पृष्ट भूमि नियंत्रण सहित

झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) की विद्युत ईकाई के लिये रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण ।

7

प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है ।

संलग्न है ।

परियोजना निर्माण के चरण परयोजना के प्रभावों को दशनि वाले

8

9

ग्राम - बरेला प० ह ० न०- 20 रा.नि.म. कहानी तहसील घसौर की पट्टा परियोजना के लिये आवश्यक कुल क्षेत्र के नक्शे भूमि

10

भूमि का मूल्य

भूमि ख.न. 664/2 अर्जित रकबा 0.40 हैं. कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2023-24 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार

निरंक

11

प्रभावित परिवारो की कुल संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अनुसार

12

परिसंपत्तिया

निरंक निरंक

13

14

विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई समाजिक समाघात

सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन ।

(क) समाधातो का विवरण (ख)समाघातो की संकेतक सूची

1. सामाजिक प्रभाव आंकलन परिवार विस्थापन एवं पुनर्वसाहट, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी , स्वास्थ्य सेवाये

2. निर्मित संरचना इमारत का प्रकार , रिथति , उपरिथति 3. आर्थिक मूल्यांकन रोजगार और आय के स्त्रोत

4. सामाजिक पर्यावरण म.प्र. पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र कमांक MPPCB / JBP/ J - 13012/ 105/ 2008 दिनांक 17/02/2010 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है ।

15 विकल्प जिन पर विचार किया गया परियोजना के पूर्ण होने से विद्युत संयंत्र को सुगमता पूर्वक रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति होगी, जिससे संयंत्र अपनी उपलब्ध क्षमता से संचालित होकर विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एंव राष्ट्र के विकास में योगदान देगा ।

हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावो की अधिमान्यता क्यो दी गयी ।

(ख ) यदि नहीं तो क्यो नहीं

16

प्रस्ताव का निष्कर्ष

झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) को रेल मार्ग द्वारा सुगमता पूर्वक कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे

लाईन का निर्माण किया जा रहा है । रेलवे लाईन के निर्माण से रेल मार्ग द्वारा इस क्षेत्र की एक मात्र विद्युत ईकाई को आवश्यकता अनुसार कोयले की अपूर्ति रेल परिवहन द्वारा हो सकेगी जिससे संयत्र निरतर संचालित होकर मध्यप्रदेश एंव राष्ट्र की उर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति में अहम योगदान करेगा और स्थानीय लोगो को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होगे ।

21

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

प्रकरण कमांक 0010 / अ-82 / 2023-24 ग्राम बरेला विकासखंड घंसौर तहसील - घंसौर , जिला सिवनी(म.प्र .)

प्रारूप- ग

(नियम 5)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1

प्रभावित परिवारो की जीविका प्रभावित नही

2

प्रभावित नही

लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां

3

प्रभावित नही

आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन

4

जल - मल निकासी एवं स्वच्छता प्रभावित नही

5

पेयजल के स्त्रोत

प्रभावित नही

6

प्रभावित नही

पशुओं के लिये पेयजल स्त्रोत

7

प्रभावित नही

सामुदायिकतलाब

8

उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नही हो रही है ।

जन सुविधाए (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय सुविधाए स्कूल आंगनबाडी बालउद्याान और श्मशान कब्रिस्तान)

9

बिन्दु कमांक 1 से लगाकर बिन्दु कमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नही है ।

वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।

10

यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।

अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।

क्र.-9028-जि.भू.अ.-2023

प्रकरण क्रमांक 0011 / अ-82 / 2023-24 मुख्य कार्यकार्य अधिकारी झाबुआ पावर लिमिटेड ( सयुक्त उपकम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम) ग्राम बिनेकी कला तहसील घंसौर जिला सिवनी म.प्र. को रेल मार्ग द्वारा कोयले की आपूर्ति के लिये रेलवे लाईन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम बिनेकी कला पटवारी हल्का नं. 24 रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसौर जिला सिवनी की पट्टा भूमि ख.न. 113/2 अर्जित रकबा 1.35 हैं. का अर्जन करना चाहता है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 ) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप ' ग ' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है , जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।

संलग्नः - प्रारूप "ख " एवं " ग " मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024

22

[ भाग 1

प्रकरण कमांक 0011 / अ-82 / 2023-24 ग्राम बिनेकी कला विकासखंड घंसौर तहसील- घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र. )

प्रारूप- ख

(नियम 5)

सामाजिक समाघात रिपोर्ट

1

परियोजना का नाम

झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) की विद्युत ईकाई के लिये रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण ।

2

लोक प्रयोजन

कोल आधरित विद्युत संयंत्र के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति जिससे विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एंव राष्ट्र की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति में योगदान प्रदान करना ।

3

स्थान

ग्राम बिनेकी कला प०ह० नं0- 24 रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसौर व जिला सिवनी

4

परियोजना का क्षेत्र

पट्टा भूमि खान. 113/2 अर्जित रकबा 1.35 हैं.

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया है ।

6 परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता की पृष्ट भूमि नियंत्रण सहित

झाबुआ पावर लिमिटेड ( सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) की विद्युत ईकाई के लिये रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण ।

परियोजना निर्माण के चरण

7

प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है ।

8

परयोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले संलग्न है । क्षेत्र के नक्शे

9

ग्राम बिनेकी कला प ०ह ०नं0- 24 रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसौर की पट्टा भूमि ख.न. 113/2 अर्जित रकबा 1.35 हैं.

परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2023-24 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार

11

निरंक

प्रभावित परिवारो की कुल संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार

परिसंपत्तियां

निरंक

12

13

निरंक

विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई

14

सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन ।

समाजिक समाघात (क) समाघातो का विवरण

1. सामाजिक प्रभाव आंकलन परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट , शिक्षा, समुदाय (ख) समाधातो की संकेतक सूची

की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये

2. निर्मित संरचना इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति

3. आर्थिक मूल्यांकन रोजगार और आय के स्त्रोत

4. सामाजिक पर्यावरण - म.प्र. पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र कमांक MPPCB / JBP /J - 13012 / 105/2008 दिनांक 17/02/2010 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है ।

15 विकल्प जिन पर विचार किया गया परियोजना के पूर्ण होने से विद्युत संयंत्र को सुगमता पूर्वक रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति होगी , जिससे संयंत्र अपनी उपलब्ध क्षमता से संचालित होकर विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एंव राष्ट्र के विकास में योगदान देगा ।

हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावो की अधिमान्यता क्यो दी गयी ।

(ख) यदि नहीं तो क्यो नही

16 प्रस्ताव का निष्कर्ष

झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) को रेल मार्ग द्वारा सुगमता पूर्वक कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण किया जा रहा है । रेलवे लाईन के निर्माण से रेल मार्ग द्वारा इस क्षेत्र की एक मात्र विद्युत ईकाई को आवश्यकता अनुसार कोयले की अपूर्ति रेल परिवहन द्वारा हो सकेगी जिससे संयत्र निरतर संचालित होकर मध्यप्रदेश एंव राष्ट्र की उर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति में अहम योगदान करेगा और स्थानीय लोगो को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होगे ।

23

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

प्रकरण कमांक 0011 / अ-82 / 2023-24 ग्राम - बिनेकी कला विकासखंड घंसौर तहसील- घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र. )

प्रारूप-ग

(नियम 5)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

प्रभावित परिवारो की जीविका

1

प्रभावित नही

2

प्रभावित नही

लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां

3

प्रभावित नही

आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन

4

प्रभावित नही

जल – मल निकासी एवं स्वच्छता

पेयजल के स्त्रोत

5

प्रभावित नही

6

प्रभावित नही

पशुओं के लिये पेयजल स्त्रोत

7

प्रभावित नही

सामुदायिकतलाब

8

उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नही हो रही है ।

जन सुविधाए (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय सुविधाए स्कूल आंगनबाडी बालउद्यद्यान और श्मशान कब्रिस्तान)

9

बिन्दु कमांक 1 से लगाकर बिन्दु कमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नही है ।

वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।

10

यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षो में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।

अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

24

सिवनी, दिनांक 21 दिसम्बर 2023

क्र.-9087- जि.भू.अ.-2023

चूाक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खान (1 ) स ( 14) म उल्लाखत वर्णित भूमि की कांचनामंडी जलाशय परियोजना की बांयी एवं दायी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को सम्बंधित भूमि के सम्बंध में भूमि अर्जन पुर्नावासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अर्जित की जाने भूमि के सम्बंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अन्तर्गत सिंचाई परियोजना की बावत जहाँ तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण के प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबन्ध लागू नहीं होंगे । उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

प.ह.न.-43

बं.नं.:- 479

:- मानेगांवकला

01. ग्राम का नाम

जिला - सिवनी

तहसीलः- बरघाट

:- बरघाट

02. रा.नि.मं.

:- 0.05 हेक्टेयर

03. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

संरचनाए

वृक्ष

सीमाए

क्र

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

पश्चिम

दक्षिण

उत्तर

पूर्व

प्रकार

संख्या

किस्म

OteInkate

प्लिंथएरिया स्वामित्वकाप्रकार

भूमिकाप्रकार

013102fate

14

9

11 12 1310

8

7

6

5

4

2

3

1

क्षत्रपति

0.05

336/1

1.

शासकीय भूमि

क्षत्रपति पिता टेकचंद जाति पवार नि.ग्रा. भूमिस्वामी

कृषि

पि. टेकचंद की शेष भूमि

Helledbeffe

सचिन, नितिन बगैरह पि. फकीरचंद जाति तेली की भूमि

सचिन, नितिन बगैरह पि. फकीरचंद जाति तेली की भूमि

0.05

1

योग

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अधिनियम की धारा -11 (4) के आधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संयव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय /विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

4.. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।

25

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

क्र.-9088-जि.भू.अ.-2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की कांचनामंडी जलाशय परियोजना की बांयी एवं दायी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे । उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है: -

1 ग्राम का नाम:- साल्हेकलां

बं.नं.:- 563

रा.नि.मं. :- बरघाट

तहसील:- बरघाट

प.ह.नं.:- 66 जिला:- सिवनी

2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल:- 0.43 हेक्टेयर

स. क.

सर्वेक्षण क्रमांक

सीमाएं

संरचन

वृक्ष

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

Neekkebijla

Llfateseefore क्षेत्रफल(हे०में)

NADK142fe

1

2

3 4

5

6

1

कृषि

489/1 /1

भूमिस्वामी

उत्तर दक्षिण

पश्चिम

पूर्व

संख्या

aapk

thayoratky

प्र गर्गा त कि स्म

7

8

11 1213 14

9

10

पत्नी जाति नि.ग्रा.

0.02 नूतनबाई रामेश्वर प्रसाद पंवार भूमिस्वामी

2

0.04

489/1

/2

शासकीय भूमि

नूतनबाई कीशेष भूमि

नेमीचंद पि. जीवनला लकी भूमि

भुमेश्वरी पिता चैनसिह बगैरह की शेष भूमि

शासकीय भूमि

नूतनबाई की शेष भूमि

नेमीचंद पि. जीवनला लकी भूमि

भुमेश्वरी पिता चैनसिह बगैरह कीशेष भूमि [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

26

0.04

3

कृषि

527/3 /1

भूमिस्वामी

पिता जाति नि.ग्रा.

शासकीय भूमि

नेमीचंद जीवनलाल पंवार भूमिस्वामी

नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि

रविन्द्र विमला बगैरह पिता जोहरला ल अहीर की भूमि

नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि

0.04

4

कृषि

527/3 /2

Helpiteffe

शासकीय भूमि

नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि

रविन्द्र विमला बगैरह पिता जोहरला ल अहीर कीभूमि

नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि

0.04

कृषि

5 488/3 /1

Helpiteffe

नूतनबाई की भूमि

शासकीय भूमि

नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि

नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि

0.03

6 488/3 /2

नूतनबाई की भूमि

भूमि शासकीय

नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि

नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि

7

0.04

492/1 /1

कृषि

नूतनबाई भूमि की

शासकीय भूमि

मानेश्वरी की भूमि

Helpitate

भुमेश्वरी पिता चैनसिह बगैरह की शेष भूमि

पिता नूतनबाई जाति नि.ग्रा.

भुमेश्वरी चैनसिंह पत्नी रामेश्वर पंवार भूमिस्वामी

0.04

8 492/1 /2

कृषि

शासकीय भूमि

नूतनबाई की भूमि

उर्मिला, प्रमिला /उदर्या संह बगैरह

theltbelight

भुमेश्वरी पिता चैनसिह बगैरह की शेष भूमि की भूमि मनोज

0.14

2/1

9

शासकी य भूमि

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय भूमि

जागेश्वर पिता जीवनलाल पवार की शेष भूमि

विनोद बगैरह पिता शोभाराम पवार कीभूमि

सेमेन्द्र ललिता दिशा पिता जागेश्वर रोमतन पत्नी जागेश्वचर जाति पंवार नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.43

9

योग

1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 27

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2023 क्र.-भू-अर्जन-2023-268-269

-:: अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार , अधिनियम 2013:: -

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक 1 से 4 में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा -11 की उपधारा -1 के अधीन अधिसूचित किया गया है , जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क ) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख ) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी

शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा : -

अनुसूची (01 )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

जिला

तहसील

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण ग्राम

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

3

2

4

1.515 निजी

शाजापुर शुजालपुर

लसुडलिया हेजम

6 से शुजालपुर सिटी लसुडलिया हेजम मार्ग निर्माण

5 कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर

अनुसूची (02)

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

हेक्टर में

भूमिका कुल रकबा

खसरा क्रमांक

भूमिका

असिंचित

सिंचित

1

2

7

कुल 9

3

6

8

0

1

0.252

0.130

0.130

54/1/1

श्रीमति रानीबाई पति अशोक, लक्ष्मीबाई पति भारतसिंह जाति काछी

0.178

0

0.178

54/2

0.888

2 दिनेश पिता देवकरण जाति पंवार श्री चंदरसिंह, दिलीपसिह, विष्णुचरण ,

62/1/1/4

0.418

0

0.418

0.418

लखनसिंह पिता मुंशीलाल,किश, रितिका नाबा ० पिता एलमसिंह सरपर० माता स्वयं नेम कुंवरबाई विधवा एलमसिह, जसोदाबाई विधवा

3

0

0.240

0.240

0.240

77/1/1/4

मुंशीलाल, रणजीतसिह पिता भंवरजी. मंशाबाई पिता जीतमल, माखनसिंह, प्रेमसिह पिता दोलतसिंह जाति पंवार, रामचरण पिता पदमसिंह जाति तेली

पता लसुडलिया हेजम भूमि स्वामी

4

0.270

0

0.270

62/2

0.612

श्रीमति रेखाबाई पति मुकेश जाति पंवार

0.010

0

0.028

0.010

76/1

5 श्री कैलाश पिता धुलजी जाति सुतार

6

0.010

0.028

0

0.010

76/2

श्री लालजीराम पिता हजारीलाल जाति सुतार

0.010

0.010

0.028

0

76/3

श्री बद्रीप्रसाद हिस्सा 0.531 पिता 7 शोभाराम , कांतीलाल पिता शोभाराम , अनारबाई बेवा शोभाराम

8

0.249

0.796

0

0.249

77/2

श्री रामचरण पिता पदमसिह जाति पंवार

3.290

0.927

1.515 कुल योग

0.588 नोट-भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर / भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

किशोर कन्याल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

28

[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

प्ररूप v

(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन संशोधित घोषणा का प्रकाशन

सचिव, राजस्व विभाग

      क.367/भू-अर्जन/2023                                               नरसिंहपुर , दिनांक21/12/2023
        रा०मा० क. 12 / अ-82/ 2022-23      मौजा ग्राम- हीरापुर नं.बं. 598 प.ह.नं.- 3 तहसील- नरसिंहपुर
       जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय
 परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम हीरापुर नंब. 598 प.ह.नं. 3 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 8 .
 825   हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के
 अधीन एक भू- खंड है , जो 8.825 हेक्टेयर है ग्राम हीरापुर तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है ।
जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है-
ग्राम   हीरापुर तह० नरसिंहपुर नं. बं. 598 , प.ह.नं. 3
 स.                   हितवद्ध व्यक्ति का नाम                स्वामित्व का   खसरा नं.         अर्जित रकबा
                                                            प्रकार                          हे.
 1                             2                                  3               4              5
  1  प्रेमसिंह वल्द गुवन्दी रावत सा. देह                    भूमि स्वामी        26/1/3          0.093
 2 बृजलाल वृन्दावन पिता इमरत रावत सा.देह                    भूमि स्वामी        26/1/2          0.017
  3  उत्तमसिंह शंकरलाल पूरनलाल पिता सूरतसिंह दुज्जीबाई वेवा भूमि स्वामी         56/2           0.316
 4   पूरनलाल वल्द प्रेमलाल केटले सा. झालोन तहसील पाटन       भूमिस्वामी           61/1          0.129
 5 आनंद कुमार आ. अन्नीलाल संजीव कुमार आ. पूरनलाल नाथ        भूमि स्वामी          61/2          0.129
 6 टावल वल्द मंगल चमार सा. हीरापुर                          भूमि स्वामी    59/2,60/2,59/4      0.637
                                                                                60/4
 7   भागवती वेवा कल्यान सिंह श्रीराम कुन्नू प्रीतम धन्नाबाई जय भूमि स्वामी   59/3, 60/3        0.178
     बाई जानकीबाई कमलोबाई मुन्नी पिता कल्याण ढीमर सा. देह                     59/1, 60/1       0.405
 8   श्री ब्रम्हा विद्यानंद ब्रम्हचारी गुरू श्री जगतगुरू शंकराचार्य भूमिस्वामी 172, 173        0.976
     स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्तवी महाराज परमहंसी गंगाआश्रम  भूमि स्वामी     142/1, 144/1 ,     0.153
     झोतेश्वर                                                                   147/1
 9  गोपी पम्मा सोबरन    कमलसिंह मुन्नालाल भीकम सब्बोवाई     भूमि स्वामी         148/1          0.017
 10 जानकीप्रसाद उर्फ रामेश्वर प्रसाद वल्द रूपचंद सा. हीरापुर भूमि स्वामी        148/3          0.126
 11 कुंजीलाल वल्द गनेश प्रसाद नौरिया सा. नरसिंहपुर          भूमि स्वामी    170/1/1 , 174/1 ,   0.239
 12 राहुल रोहित पिता उमाशंकर अग्रवाल सा. हीरापुर            भूमि स्वामी   170/1/2 , 174/1,     0.405
 13 संत सिंह इमरती बाई कुंवरबाई पिता अध्दीलाल खिम्मा निर्मल भूमि स्वामी       169, 175         1.263
    संत सिंह इमरती बाई कुंवरबाई पिता अध्दीलाल खिम्मा निर्मल भूमि स्वामी      170/2 , 171/2     0.809
 14
    बाई कमला बाई हल्कीबाई पुत्री घनश्याम मलाह सा. हीरापुर                       174/2
15  रमेश वतीबाई पिता रूपचंद मलाह सा.देह                    भूमि स्वामी          167/3          0.176

29

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

रीनाबाई वल्द खुजलू मलाह सा. देह 16

17

0.134 161/12, 167/5

भूमि स्वामी

0.168

163

भूमि स्वामी

श्रीदेव महावीर जी स्वामी सर० अमित कुमार , राजेश कुमार, आरती, आभा, अनीता पिस. छविलाल जाति व्राम्हण पता हीरपुर नरसिंहपुर

0.168

166

भूमि स्वामी

मेरसिंह मोहनसिंह रख्खोबाई इमरती बाई पिता खूबसिंह

18

0.526

168, 176

भूमि स्वामी

मुन्नीबाई पति डब्बल सिंह वृजलाल भोपत हीरालाल त्रिवेणीवाई

19

नर्मदा प्रसाद वल्द परसराम मलाह सा. जुगपुरा 20

नारायण वल्द ऊमेद सिंह मलाह सा. जुगपुरा 21

0.814

165, 177

भूमि स्वामी

0.947

164,178

भूमि स्वामी

8.825

कुल योग

1 उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक 17 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 0910 /3-6/2022-23 आदेश दिनांक 13.04.23 के अनुसार संशोधित किये गये है ।

2 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

3 कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 410 दिनांक 15.03.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

4 चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

5 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला , लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

6 जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

[ भाग 1 30

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश

शासन राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 25 जुलाई 2023 प्र.क्र.-51-अ-82-2023-24

(अतगत धारा-19 भूमि अजेन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है. कि नीचे दी... गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम समेली के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 230/1/2 रकबा 1.000 हे, सर्वे नं. 167/4 रकबा 1.341 हे एवं सर्वे नं. 199 रकबा 0.038 हे . पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता-

-: अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान ग्राम समेली

स.क.

आबादी का विवरण हे. में.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आबादी के सर्वे नं.

कुल रकबा

1

2

3

4

5

1

1.341

167/4

34

302.40

कु. रबीना (नाबलिग) पिता श्री स्वः श्री

राधेश्याम जाति रूहैला

योग:- 302.40

या (हे. में)

0.030

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

राजगढ़, दिनांक 4 सितम्बर 2023 प्र.क्र.- 22-अ-82-2023-24

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील एवं जिला राजगढ़ की ग्राम - कराड़िया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-:अनुसूची ( 1 ) : -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

विवरण

अर्जन हेतु रकबा (हे.में)

स.क.

( 3 )

(2)

(1

0.759

1

कराडिया

0.759

कुलयोग:-

-: अनुसूची ( 2 ) : -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

ग्राम कराड़िया

अर्जित रकबा (हे. में)

खसरा नंबर कुल रकबा (हे.मे)

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

4

5

3

2

1

1

0.759

0.759

5/7

मानसिंह , कमल , रामकिशन पिता शंकरलाल, प्रेमवाई. कलाबाई पिता शंकरलाल जाति लोड़ा नि.ग्रा.भूमि स्वामी

0.759

0.7.59

1

महायोग:-

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

31

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

कमांक/ ११५५ /भू-अर्जन / 2023 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 2919-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुन्दरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र से ग्राम सुन्दरपुरा की प्रभावित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ) : -

तहसील : ब्यावरा

जिला: राजगढ़

सुन्दरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित छूटी हुई निजी में भूमि का अनुपूरक प्रस्ताव , ग्राम - सुन्दरपुरा

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) स.क.

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

( 1 )

( 2)

( 3 )

(4)

1

1.161

0.500 सुन्दरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम- सुन्दरपुरा की भूमि की आवश्यकता ।

कुल योग :- 1.161

0.500

-: अनुसूची ( 2 ) : -

स.क्र .

सर्वे नंबर

नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम

भूमि का कुल रकबा (हे .में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)

1

2

3

4

5

1

0:397

0.230

81/3/1

रामप्रसाद आ. बंशीलाल , कान्तीबाई पति रामप्रसाद जाति चमार पता नि.ग्रा.भू. अहस्तांतरणीय

2

0.397

0.230

81/4/1

कंवरलाल पिता नाथूलाल , सीमाबाई पति कंवरलाल जाति चमार नि.ग्रा.भू. अहस्तांतरणीय

47

0.367

0.040 3 मांगीलाल पिता दोलजी जाति सौंधिया पता नि.ग्रा.भू.

1.161

0.500

किता

कुलः-

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

32

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

क्र.-1617-अ.वि.अ. भू-अर्जन-2023

नरसिंहपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

प्रारंभिक अधिसूचना

(देखिये धारा 11 )

रा.मा.क्रं. 0001 / अ-82 / 2023-24 मौजा ग्राम- खिरेटी प.ह.नं. 28/7 नं.ब. 93 तहसील सांईखेड़ा

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये बेराज निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification NO.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा -2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-:

अनुसूची-1

1. परियोजना का नाम

:

चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना कि लिये डूब क्षेत्र 2. भूमिकाविवरण

1. जिला

:

नरसिंहपुर

2. तहसील

:

सांईखेड़ा

3. ग्राम

:

खिरेटी

4. प.ह.नं.

28/7

5. नं.ब.

:

93

:

0.200हे.

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 33

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

अनुसूची2

स्वामित्वका प्रकार

खसरा नंबर

अर्जित रकबा हे.

क्रं हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

3

2

4

5 1

0.200 1.

102/1

भूमिस्वामी

मुरारी प्रसाद पुत्र जमना प्रसाद ब्रा. पता

नरसिंहपुर

0.200

कुल योग

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( 2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 (7) -2014-सात- शा. 2ए भोपाल दिनांक- 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाताहै।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस कोकार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

34

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

परिपत्र क्रमांक 05 / 12 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्षित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रविकार और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 प्राधिकृत करता है: - की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु

भूमि का विवरण :-

जिला

रायसेन

बेगमगंज

तहसील /तालुका

ग्राम

बांसादेही

-:अनुसूचीः-

-:भूमि का विवरणः-

जिला तहसील ग्राम का नाम

खसरा नंबर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल रकवा (हे. में)

धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा

1

2

3

4

7

8

अर्जित रकवा (हे. मे) 6

5

रायसेन बेगमगंज बांसादेही

जेरा

0.319

20/1/1/1

मध्यम

20/1/1/2

1.012

सिंचाई

1.011

20/1/2, 21 , 23 , 24

परियोजना

0.217

0.117

20/1/3

1.011

20/1/4

परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर

2.000

20/2

25

0.336 0.336

26

0.906

0.906

के अंतर्गत बांध निर्माण के डूब से प्रभावित हेतु ।

27/1

0.244 0.244

27/2

3.129 3.129

27/3

0.247

0.247

28/1/1

0.492 0.492

0.728

0.728

28/1/2

0.823

0.823

28/2,29,30

28/3

1.234

1.234

31

0.045 0.045

32

0.093 0.093

33

0.251 0.251

34

0.380

0.380

0.056 0.056

35/1

35/2

0.014 0.014

36

0.376

0.376

37

0.117

0.117 35

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

  38                0.558   0.558
  39                0.158   0.158
  40                0.138   0.138
  41                0.089   0.089
 42,43              0.254   0.254
  44                0.987   0.987
  45                0.247    0.247
  46                0.238   0.238
  47                0.138   0.138
  48                0.161   0.161
 49/1               0.254   0.254
 49/2               0.254   0.254
 50/1               0.154   0.154
 50/2               0.116   0.116
 51/1               0.077   0.077
 51/2               0.072   0.072
 51/3               0.072   0.072
 51/4               0.072   0.072
  52                0.098   0.098
  53                0.152    0.152
 54/1               1.562   1.562
54/2/1              0.462   0.462
54/2/2              1.432   1.432
 55/1               0.140   0.140
 55/2               0.100   0.100
 55/3               0.150   0.150
 55/4               0.305   0.305
  56                0.161   0.161
 57/1               0.985   0.985
 57/2               0.439   0.439
  58                0.185   0.185
  59                0.044   0.044
  60                1.165   1.165
  61                0.499   0.499
 62/1               0.036   0.036.
 62/2               0.037   0.037
  63                0.049   0.049
  65                0.178   0.178
  66                0.231   0.231
  67                0.101   0.101
  68                0.145   0.145
  69                0.036   0.036

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

36

     70                0.065   0.065
     71                0.016   0.016
   72/1/1              0.202    0.202
   72/1/2              0.546   0.546
     73                0.327    0.327
     74                0.259    0.259
     75                 0.551   0.551
    76/1               0.292    0.292
    76/2                0.100   0.100
    76/3               0.106    0.106
     77                 0.117   0.117
     78                0.158    0.158
     79                 0.121   0.121
    80/1                0.341   0.341
    80/2                0.341   0.341
    80/3                0.342   0.342
     82                 0.040   0.040
     83                 0.045   0.045
     85                 1.137   1.137
     86                 0.717   0.717
     87                 0.561   0.561
    88/1                0.085   0.085
    88/2                0.085   0.085
    88/3                0.085   0.085
    89/1                0.058   0.058
    89/2                0.058   0.058
    89/3                0.058   0.058
    90/1                0.075   0.075
    90/2                0.076   0.076
    90/3                0.076   0.076
   91/1/1               0.128   0.128
   91/1/2               0.106   0.106
    91/2                0.161   0.161
93/1/1, 94/1/1          0.190   0.190
93/1/2, 94/1/2          0.137   0.137
  93/2, 94/2            0.339   0.339
   95/1/1               0.124   0.124
   95/1/2               0.330   0.330
    95/2                0.093   0.093
    96/1                0.698   0.698
    96/2                0.148   0.148
     97                 0.817   0.817

37

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

             98                 0.425    0.425
             99                 1.509    1.509
            100                 0.845    0.845
            102/1               0.065    0.065
           102/2                1.335    1.335
            104                 0.574    0.574
           105/1                1.185    1.185
          105/2/1               1.172    1.172
          105/2/2               1.173    1.173
           105/3                1.185    1.185
            106                 0.914    0.914
    107/1,108,109, 110, 117     0.405    0.405
   107/2/1,108,109,110,117      0.405    0.405
107/2/2/1,107,108 , 109, 110, 117 0.809  0.809
  107/2/2/2, 108, 109 , 110, 117 0.708   0.708
                                0.576    0.576
            111/2               0.342    0.342
           111/3                0.165    0.165
            111/4               0.350    0.350
             112                0.089    0.089
             113                 0.380   0.380
            114/1                0.537   0.537
            114/2                0.534   0.534
            114/3                0.537   0.537
          114/4/1/1              0.103   0.103
          114/4/1/2              0.099   0.099
           114/4/2               0.329   0.329
             115                 0.372   0.372
            116/1                0.327   0.327
            116/2                0.328   0.328
            118/1                0.024   0.024
            118/2                0.024   0.024
            120/1                0.060   0.060
            120/2                0.052   0.052
            120/3                0.078   0.078
          121/1, 129             0.764   0.764
          121/2, 129             0.764   0.764

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

38

  121/3, 129
 121/4/1, 129
 121/4/2, 129
 121/4/3, 129
    122/1
    122/2
    122/3
     123
   124/1/1
   124/1/2
    124/2
124/3/1,125/3
124/3/3,125/2
   124/3/4
    126/1
    126/2
    127
     128
    130/1
    130/2
     131
    132/1
    132/2
     133
    134/1
    134/2
    134/3
    136/1
    136/2
    137/1
    137/2
    138/1
   138/2/1
   138/2/2
    139/1
    139/2
    140/1
    140/2
   141/1/2
   141/1/3
   141/2/1

[ भाग 1

0.764    0.764
1.028    1.028
0.311    0.311
0.623    0.623
0.089   0.089
0.130    0.130
0.072    0.072
0.372    0.372
0.112    0.112
0.112    0.112
0.405    0.405
0.312    0.312
0.156    0.156
0.136    0.136
0.362    0.362
0.552    0.552
0.113    0.113
0.953    0.953
0.186    0.186
0.190    0.190
0.640    0.640
0.534    0.534
0.264    0.264
0.190    0.190
0.133    0.133
0.134    0.134
0.134    0.134
 0.182   0.182
0.182    0.182
0.408    0.408
0.409    0.409
0.641    0.641
0.464    0.464
 0.177   0.177
 0.457   0.457
0.457    0.457
 0.172   0.172
 0.180   0.180
 0.320   0.320
 0.321   0.321
 0.320   0.320
 0.109   0.109

39

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

 141/2/2              0.110   0.110
 142/1                0.475   0.475
 142/2/1              0.016   0.016
 142/2/2              0.460   0.460
  143/1               0.380   0.380
  143/2               0.377   0.377
 143/3/1              0.209   0.209
 143/3/2              0.168   0.168
  143/5               0.376   0.376
  144/1               0.048   0.048
  144/2               0.048   0.048
  144/3               0.048   0.048
  144/4               0.049   0.049
   145                0.796   0.796
  146/1               0.478   0.478
 146/2/1              0.405   0.405
146/2/2/1             0.299   0.299
146/2/2/2             0.017   0.017
   147                0.344   0.344
   148                1.173   1.173
  149/1               0.053   0.053
  149/2               0.052   0.052
  149/3               0.862   0.862
  149/4               0.052   0.052
  150/1               0.255   0.255
  150/2               0.248   0.248
  150/3               0.248   0.248
 150/4/1              0.040   0.040
 150/4/2              0.063   0.063
 150/4/3              0.032   0.032
 150/4/4              0.113   0.113
   151                0.045   0.045
  152/1               0.164   0.164
  152/2               0.248   0.248
  152/3               0.084   0.084
  153/1               0.040   0.040
  153/2               0.086   0.086
  153/3               0.040   0.040
  154/1               0.086   0.086
  154/2               0.036   0.036
  154/3               0.036   0.036
  155/1               0.214   0.214

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

40

  155/2
  155/3
  156/1
  156/2
 156/3
  157/1
  157/2
  157/3
  158/1
  158/2
  158/3
  158/4
  159/1
  159/2
 159/3/1
 159/3/2
  159/4
  159/5
160/1/1/1
160/1/1/2
 160/1/2
 160/2/1
 160/2/2
 160/2/3
 160/2/4
  160/3
  161/1
  161/2
 161/3/1
161/3/2/1
161/3/2/2
161/3/2/3
161/3/2/4
 162/1/1
 162/1/2
 162/1/3
 162/1/4
 162/2/1
 162/2/2
  162/3
163/1, 164
163/2,164

[भाग 1

0.214    0.214
0.433   0,433
0.206    0.206
0.206    0.206
0.409    0.409
0.093    0.093
0.048    0.048
0.048    0.048
1.052    1.052
0.104    0.104
0.088    0.088
0.124    0.124
0.200    0.200
0.134    0.134
0.153    0.153
 0.048   0.048
 0.152   0.152
 0.139   0.139
 0.607   0.607
 0.608   0.608
 0.405   0.405
 0.788   0.788
 0.784   0.784
 0.380   0.380
 0.794   0.794
 0.591   0.591
 0.434   0.434
 0.734   0.734
 0.202   0.202
 0.202   0.202
 0.101   0.101
 0.152   0.152
 0.152   0.152
 0.101   0.101
 0.101   0.101
 0.101   0.101
 0.102   0.102
 0.198   0.198
 0.024    0.024
 0.222    0.222
 0.292   0.292
 0.270   0.270

41

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

   165                0.057   0.057
  166                 0.798   0.798
  167/1               0.061   0.061
  167/2               0.064   0.064
  168                 0.024   0.024
  170/1               0.036   0.036
  170/2               0.506   0.506
  170/3               0.506   0.506
  171/1               0.567   0.567
  171/2               0.073   0.073
  172/1               0.080   0.080
  172/2               0.045   0.045
  173/1               0.138   0.138
  173/2               0.020   0.020
  174/1               0.356   0.356
  174/2               0.202   0.202
  174/3               0.202   0.202
  175/1               0.283   0.283
  175/2               0,303   0.303
  176/1               0.967   0.967
 176/2/1              0.020   0.020
 176/2/2              0.182   0.182
   177                0.150   0.150
  179/1               0.100   0.100
  179/2               0.070   0.070
  179/3               0.055   0.055
   180                0.061   0.061
  181/1               1.074   1.074
  181/2               0.285   0.285
  181/3               0.238   0.100
  181/4               0.364   0.250
  181/5               0.200   0.070
  182/1               0.551   0.038
  183/1               0.284   0.284
  183/2               0.405   0.405
  183/3               0.174   0.174
  184/1               0.497   0.497
  184/2               0.312    0.312
  185/2               0.045   0.045
185/3,186             0.089    0.089
185/186/1             0.216   0.216
   187                0.397   0.397

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

42

   188/1               0.283   0.283
   188/2               0.081   0.081
   189/1               0.235   0.235
   189/2               0.235   0.235
   190/1               0.230   0.230
   190/2               0.115   0.115
   190/3               0.113   0.113
    191                0.591   0.591
    192                0.206   0.206
    193                0.287   0.287
    194                0.166   0.166
    195                0.109   0.109
    196                0.223   0.223
   197/1               0.134   0.134
   197/2               0.350   0.350
   198/1               0.405
                               0.733
   198/2               0.639
   199/1               0.489
                               0.487
   199/2               1.617
   200/1               1.918
                               1.783
   200/2               0.607
   201                 0.263   0.263
    202                0.340   0.340
   203/1               0.796   0.796
  203/2/1              0.391   0.391
  203/2/2              0.405   0.405
   204                 0.024   0.024
   205/1               0.202   0.202
   205/2               0.045   0.045
   207                 0.308   0.308
   208                 0.680   0.680
   209                 0.384   0.384
 210/1,391             0.303   0.303
210/ 2/1,391           0.194   0.194
210/2/2,391            0.028   0.028
 210/3,391             0.218   0.218
 210/4,391             0.303   0.303
   211                 0.105   0.105
    212                0.049   0.049
   213/1               0.101   0.101
   213/2               0.251   0.251
 214/1/1/1            0.0070   0.007

43

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

214/1/1/2             0.0070  0.007
214/1/1/3             0.0070  0.007
214/1/1/4             0.0070   0.007
  214/2               0.074   0.074
  214/3               0.040    0.040
   215                0.032   0.032
  216/1               0.037    0.037
  216/2               0.037    0.037
  216/3               0.039    0.039
  217/1                0.110   0.110
  217/2               0.109    0.109
  217/3               0.109    0.109
  218/1               0.434    0.434
  218/2               0.435    0.435
  218/3               0.434    0.434
   219                 0.219   0.219
   220                 1.368   1.368
   221                 2.449   2.449
 222/1/1               0.089   0.089
                      0.093    0.093
                       0.182   0.182
  223/1                0.263   0.263
 223/2/1               0.263   0.263
223/2/2/1              0.012   0.012
                       0.008   0.008
   224                 0.142   0.142
  225/1                0.032   0.032
  225/2                0.033   0.033
  226/1                0.093   0.093
  226/2                0.097   0.097
   227                 0.024   0.024
   228                 0.081   0.081
   229                 0.036   0.036
   230                 0.045   0.045
   232                 0.040   0.040
  233/1                0.219   0.219
 233/2/1               0.271   0.271
 233/2/2               0.271   0.271
  234/1                0.117   0.117
  234/2                0.118   0.118
  235/1                0.215   0.215
  235/2                0.060   0.060

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

44

236

0.089 0.089

0.153 0.153

237/1/1

0.159 0.159

237/1/2

0.405

0.405

237/2

0.161 0.161

238/1

0.130 0.130

238/2

239

0.032 0.032

240

0.089 0.089

0.985 0.985

242/1, 243

245

0.599 0.599

0.213 0.213

246/1/1/1/1/1

0.515 0.515

246/1/1/1/1/2

0.515 0.515

246/1/1/1/1/3

0.515 0.515

246/1/1/1/1/4

0.124 0.124

246/1/1/1/1/5

0.202 0.202

246/1/1/1/2

0.405 0.405

246/1/1/2

0.202 0.202

246/1/2

0.445 0.445

246/2

248/1

0.092 0.092

0.109

0.109

248/2

0.107 0.107

248/3

0.109 0.109

248/4

0.085 0.085

249/1

0.086 0.086

249/2

0.084 0.084

249/3

0.086 0.086

249/4

0.160 0.160

250/1

0.218 0.218

250/2/1

0.565 0.565

250/2/2

0.117 0.117

251

0.717 0.717

252/1

0.042 0.042

252/2/1/1

0.042 0.042

252/2/1/2

0.042 0.042

252/2/1/3

0.042 0.042

252/2/1/4

0.663 0.663

0.532 0.532

252/2/3

0.794 0.794

252/3

0.868 0.868

253/1

0.868 0.868

253/2

0.434 0.434

253/3/1 45

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

253/3/2

254

255/1

255/2

256/1

256/2

256/3

257/1

257/2

257/3

258

259

260

261

262/1

262/2/1

262/2/2, 263, 264, 266

262/2/3

263

264/1

265/1

265/2

266

267

268

269

270

271/1

271/2

271/3

272

273/1

273/2

273/3

274

275

276

277/2

277/3

277/4

277/5 0.434

0.434

0.555 0.555

0.437 0.437

1.331 1.331

0.809 0.809

0.202 0.202

1.599 1.599

0.301

0.301

0.504 0.504

0.202 0.202

0.809 0.809

0.668

0.668

0.279

0.279

2.221 2.221

1.436

0.575

1.586

0.583

0.587

0.069 0.069

0.226 0.226

0.262

0.262

0.228 0.228

0.093 0.093

0.490

0.490

0.802 0.802

0.263 0.263

0.664 0.664

0.121 0.121

0.262 0.262

0.264 0.221

0.093 0.093

0.224 0.224

0.221 0.221

0.221 0.221

0.085

0.085

0.303 0.303

0.077 0.077

0.339

0.339

0.500

0.303

0.303 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

46

    277/6               0.101
  277/281/1             0.231
    278/1               0.113
                                0.040
    278/2               0.199
   282, 281             0.409    0.409
     283                0.409    0.409
     284                1.168    1.168
     285                0.129    0.129
     286                0.061    0.061
     288                0.049    0.049
     290                0.061    0.061
     291                0.024    0.024
     292                0.061    0.056
     293                 0.316   0.115
     294                 1.185   0.075
     295                0.954    0.954
     296                 1.206   0.700
298/1,299,300            0.777
298/2, 298, 300          0.777
                                 0,340
298/3, 299, 300          0.777
298/4, 299 , 300         0.777
    303/1                1.214   1.214
    303/2                0.231   0,231
     304                 0.951   0.951
    305/1                0.364   0.364
    305/2                0.033   0.033
     306                 0.105   0.105
     307                 0.150   0.150
    308/1                0.594   0.594
    308/2                0.280   0.280
     309                 0.061   0.061
    311/1                0.498   0.498
     311/2               0.497   0.497
    312/1                0.043    0.043
     312/2               0.042    0.042
     313                 0.413    0.413
     314                 0.825    0.825
     316/1               0.219    0.219
     316/2               0.214    0.214
     317/1               0.284    0.284
     317/2               0.287    0.287
     318                 0.219    0.219

47

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

320

1.416 1.416

0.045

323/1

0.075

0.496

323/2

0.202

324/1/2

0.137

0.607

324/2/2

0.405

334/1/1, 334/2/1, 335/1/1, 336/1/1, 337/1/1

0.405

334/1/2, 334/2/2, 335/2/1, 336/1/2, 337/1/2

0.405

334/1/3,334/2/3,335/1/3,336/1/3,33 7/1/3

0.309

334/1/2/1, 334/2/2, 335/2/1, 336/2/1, 337/1/1

0.118

0.308

334/1/2/2, 334/2/3 , 335/2/3 , 336/2/2,337/1/2

0.353

334/1/2/3, 334/2/4, 335/2/4, 336/2/3, 337/3

0.380

334/1/4, 334/2/4 , 335/4, 336/4, 337/4

0.262

334/1/5 , 334/2/5, 335/2/5 , 336/2/4, 337/4

0.312

378/1

378/2

0.409

0.409 1.350

378/3

378/4

0.409

0.409

378/5

0.081

387/1/2/1

0.081

387/1/2/2

0.081

387/1/2/3

0.081 1.070

387/1/2/4

0.081

387/3/3

0.081

387/388/3/3

0.688

387/388/1 48

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

387/388/3/1

389

392

400

401/1

401/2

402

403

404

405/1

405/2

468

469/1

469/2

478/1/1

478/1/2

478/2/1

478/2/2

478/3/1/1

478/3/2

479

480

481

482

483/1/1

483/1/2

483/1/3

483/2

484

485/1

485/2

486/1

486/2

487/1

487/2

488/1

488/2

489/1

489/2

489/3

489/4

489/5

[ भाग 1

0.202

0.530 0.026

0.015

0.384

0.332 0.033

0.061

0.130

0.121

0.016 0.016

0.174 0.174

0.125 0.064

0.105

0.080

0.093

1.202 0.060

0.967 0.950

1.254 0.250

0.809

0.858

0.837

0.140

0.473

0.639

0.567

0.146 0.146

0.142 0.142

0.777 0.777

0.339 0.339

0.405 0.405

0.101

0.101

0.101 0.101

0.096

0.096

0.287 0.287

0.116 0.116

0.155

0.155

0.040 0.040

0.041 0.041

0.036

0.036

0.110 0.110

1.149 1.149

0.085 0.085

0.490 0.490

0.036

0.036

0.186 0.186

0.162

0.162

0.036

0.036 49

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

     490                 0.279   0.279
    491/1                0.089   0.089
     491/2               0.089    0.089
     492/1               0.194   0.194
     492/2               0.247   0.247
    493/1/1              0.061    0.061
    493/1/2              0.048   0.048
     493/2               0.080    0.080
     495/1               0.577    0.577
    495/2                0.018    0.018
    496, 497             0.680    0.680
     498                 0.555   0.555
      499                0.761    0.761
      500                4.290    4.290
      501                0.097    0.097
      502                1.380
                                  1.380
      503                0.0001
     504/1               0.121    0.121
     504/2               0.368    0.368
    504/3/1              0.053    0.053
      505                0.028    0.028
     506/1               0.479    0.479
    506/2/1              0.237    0.237
    506/2/2              0.243    0.243
   507/1,508             0.643    0.643
   507/2,508             0.322    0.322
  507/3/1,508            0.161    0.161
  507/ 3/ 2,508          0.161    0.161
     509/1                1.421   1.421
    509/2/1              1.811    1.811
   509/2/2/1             1.117    1.117
   509/2/2/2             0.085    0.085
   509/2/2/3             0.247    0.247
   509/2/2/4             0.248    0.248
   509/2/2/5             0.114    0.114
510,512/1,512/2          1.031    1.031
     511/1               0.134    0.134
     511/2                1.134   1.134
      513                0.109    0.109
      514                 0.045   0.045
     516/1               0.376    0.376

50

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

 516/2
  517
 518/1
 518/2
518/3/1
518/3/2
518/3/3
 518/4
518/5/1
518/5/2
 518/6
518/7/1
518/7/2
519/1/2
519/1/3
519/1/4
 519/2
 520/1
 520/2
 522/1
 522/2
  524
 525/1

[भाग 1

                              0.101   0.101
                              0.275   0.275
                             0.405
                              0.401
                             0.495
                              0.465
                             0.445
                              0.405   3.975
                              0.817
                              0.437
                              1.256
                              0.809
                              0.401
                              0.630   0.630
                              0.527   0.527
                              0.004   0.004
                              1.558   1.558
                              0.198
                                      0.100
                              0.198
                              0.253   0.253
                              1.289   1.289
                              0.084   0.084
                              0.121   0.121
525/1/1,525/1/3/2 , 525/2/2   0.538   0.538
     525/1/2/3/3/1            0.049   0.049
     525/1/2/3/3/2            0.141   0.141
          526                 0.189   0.189
          527                 0.397   0.397
          528                 0.073   0.073
        529/1/1               0.264   0.264
        529/1/2               0.607   0.607
        529/1/3               0.264   0.264
        529/2/1               0.458   0.458
        529/2/2               0.065   0.065
          530                 0.895   0.895
          531                 0.829   0.829
          532                 0.220   0.220
          533                 0.166   0.166
          534                 0.069   0.069
          535                 0.210   0.210
          537                 0.036   0.036

51

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

  538          1.781      1.781
  539          0.057     0.057
  541          2.825      1.384
543, 544       0.124     0.100
  545          0.073     0.073
  547.          0.012     0.012
  550           1.728     0.088
 554/1         0.489
                          0.041
 554/2         0.489
  560           1.853     0.073
  561           0.214     0.065
  563            0.7      0.239
  565           0.15      0.15
 567/1          0.04      0.04
 567/2          0.037     0.037
 568/1          0.871     0.871
 568/2          0.871     0.871
 568/3          0.871     0.871
  570           0.049     0.049
  571           0.07      0.07
  572           0.114     0.114
 573/1-         1.848
 573/2          0.202     0.830
 573/3          0.202
 574/1          1.619     0.278
 574/2          1.323     0.787
  575           1.348     1.348
 576/1          0.134     0.134
 576/2          0.421     0.421
  578           0.32       0.32
  579           0.251     0.251
  580           0.291     0.291
  581           0.206     0.206
 582/1          0.222     0.222
  582/2         0.222     0.222
  582/3         0.222     0.222
 583/1          0.092     0.092
  583/2         0.092     0.092
 583/3          0.096     0.096
  585/1         0.113     0.113
  585/2         0.113     0.113
  585/3         0.116     0.116

52

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

     586/1
     586/2
      587
      589
      590
      591
      592
      593
      594
      595
     597/1
     597/2
      598/
    599/1/1
    599/1/2
    599/2/1
    599/2/2
    599/3/1
    599/3/2
     600/1
     600/2
    600/3/1
    600/3/2
     601/1
     601/2
     601/3
     602/1
     603/1
     603/2
     604/1
    604/2/1
    604/2/2
    604/3
606/2/1, 607/1/1
    606/2/2
   606/2/3
    606/3
    606/4
    610/1
   610/2/1
   610/2/2
    611/1

[ भाग 1

 0.756   0.756
 0.089   0.089
 0.368   0:368
 0.036   0.036
 0.041   0.041
 0.543   0.543
 0.490   0.490
 0.247   0.247
 0.757   0.757
 0.559   0.559
0.096    0.096
 0.809   0.809
 1.590   1.590
 0.943   0.943
0.303    0.303
0.647    0.647
0.599    0.599
 1.124   1.124
 0.116   0.116
0.152    0.152
0.152    0.152
0.140    0.140
0.016    0.016
0.204    0.204
0.204    0.204
1.204    1.204
0.862    0.150
0.616   0.616
0.417    0.417
0.236    0.236 ,
0.024    0.024
0.239    0.239
0.236   0:236
4.400   4.400
0.001   0.001
0.178   0.178
0.405:  0,405
0.405   0.405
0.777
0.389   0.562
0.388
0.381   0.851

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

   611/2
   611/3
   611/4
   611/5
   612/1
  612/2/1
  612/2/2
  612/2/3
  612/2/4
   613
  614/1/1
 614/1/2
  614/2
  615/1
  615/2
  615/3
 616/1/1
616/1/2/1
616/1/2/2
  616/2
  616/3
  617/1
  617/2
 618/1/1
 618/1/2
 618/1/3
 618/1/4
  619/1
  619/2
 619/3
 619/4
 619/5
 619/6
 621/1
 621/2
  622
 623/1
623/2/1
623/2/2
 624/1
 624/2
 624/3

53

  0.196
  0.274
  0.321
  0.400
  0.477   0.477
  0.208   0.208
  0.208   0.208
  0.208   0.208
  0.208   0.208
 0.129    0.129
  0.202   0.202
 0.405    0.405
 0.161    0.161
 0.008    0.008
 0.020    0.020
 0.231    0.231
 0.073    0.073
 0.206   0.206
 0.352   0.352
 0.072   0.072
 0.352   0.352
 0.331   0.331
 0.093   0.093
 0.146   0.146
 0.146   0.146
 0.146   0.146
 0.146   0.146
 0.866   0.866
 0.339   0.339
 0.405   0.405
 0.364   0.364
 0.178   0.178
 0.227   0.227
0.809
         0.082
0.484
0.810    0.012
1.205
0.320    1.210
0.040
0.389    0.389
0.389   0.389
0.554   0.554

54

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

  624/2
  624/3
  625/1
  625/2
  627/1
  627/2
  627/3
  628/1
  628/2
 628/3
 629/1
 629/2
 629/3
744/519
 745/80
754/535
765/535
757/207
766/245
776/634
777/132
778/132

[ भाग 1

 0.389   0.389
 0.554   0.554
 0.220   0.220
 0.221   0.221
 0.234
 0.235   0.287
 0.235
 0.086
 0.086   0.006
0.087
 0.071
0.072    0.018
0.071
0.109    0.109
0.146    0.146
0.049    0.049
0.105   0.105
0.101   0.101
0.280   0.280
0.364   0.364
0.142   0.142
0.340   0.340

761/148/1

0.716 0.716

761/148/2

                    0.720   0.720
762/182             0.243    0.161
763/207             0.040   0.040

779/387/1

0.113 0.113

779/387/2

822 कुल किता:-

0.049 0.049

300.951 254.053

भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविन्द कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

55

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

क्रमांक/2328/ आर-1733045 / 2023 /10-3:: चूँकि राज्य सरकार न मध्यप्रदश राजपत्र भाग (1 )

दिनांक 21.05.1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना कमांक 1988 दिनांक 17.04.1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम , 1927 (कमांक 16 , सन् 1927 ), की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था ।

और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं ।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है । यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी । यह वनखण्ड N 24 ° 18' 45.00 " से N 24 ° 19' 30.00 " उत्तर अक्षांश तथा E 079 ° 07′30.00 " से E 079° 08 ′ 15.00 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला सागर

वनमंडल उत्तर सागर (सा.)

क. आरक्षित वनखण्ड

ग्प्रम/ संरक्षित वनखण्ड

पटवारी हल्का कमांक/ वन परिसर

खसरा कमांक/ संरक्षित वन कक्ष क्रमांक तहसील - शाहगढ़ वन परिक्षेत्र- शाहगढ़

सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद

5

4

6

2

3

1429

शाहगढ़ -ब 37(पुराना) 21(नया)

2

1428

शाहगढ़ (पी.एफ. 497)

3

1416/1

4

1416/2

5

1336

6

1337

1417/2 7

8

1423

योग (वनखण्ड का क्षेत्रफल)- 08 यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक

7

8

9

27.45

0.45

उत्तर :- आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ का मुनारा नं. 231 से 230 तक । पूर्व:- आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ का मुनारा नं. 230 से होते हुए

3.34

10-x-58 दिनांक 10.07.1958 प्रकाशन दिनांक 10.07.1958

8.84

प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड के मुनारा नं. 33 से 26 तक एवं आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ के 226 से 220 तक वनसीमा ।

2.43.

2.14

दक्षिण:- आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ का मुनारा नं. 220 से 218 से होते हुये प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड के

0.85

मुनारा नं. 25 से 13 तक एवं आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ के मुनारा नं. 214 से 215 तक ।

9.65

पश्चिम :- आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ का मुनारा नं. 215 से होते हुए प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा नं. 12से 01 एवं आरक्षित वनखण्ड का मुनारा नं. 231 तक ।

वनखण्ड का आतारक सामा उत्तर:- मुनारा नं. 01 से 04 तक। पूर्व:- मुनारा नं. 04 से 03 तक । दक्षिण:- मुनारा नं. 03 से 02 तक। पश्चिम मुनारा नं. 02 से 01 तक ।

55.15 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

56

[ भाग 1

भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2023

क्रमांक-2328- आर- 1733045-2023 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2328-आर-1733045-2023 - दस-3 दिनांक 27 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal , the 27th December , 2023

No./2328/R-1733045//2023/10-3 :: Where as , by this department Notification No.- 1988

Date 17-04-1971 published in Madhya Pradesh Gazette , dated 21-05-1971 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act. 1927 (No. XVI of 1927) , had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest .

And whereas , all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of section 20 of the Indian Forest Act (No.XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the land specified in the Scheduled below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette . This Forest Block lies between N 24° 18' 45.00 " to N 24° 19' 30.00 " North Latitude and E 079 ° 07'30.00 " to E 079 ° 08 ' 15.00 " East Longitude .

SCHEDULE

District - Sagar

Tehsil - Shahgarh Forest Range - Shahgarh Forest Division - North Sagar ( T. )

S.No. RF Block

Boundaries Village/ PF Block

If Protected Forest then

Area (Hectare)

PF Khasra No./ Compartment

Patwari Halka No. Forest Beat

If Revenue Land the Head of the Land

its Notification Number and Date with Gazette publication Date

9

7

8

2

3

4

5

6

1

1

27.45

1429

2

0.45

1428

Shahgarh -B

Shahgarh (PF 497 )

10-x-58 Dated

37 ( old) 21 (new)

North : - Reserved Forest Block Shahgarh pillar no . 231 to 230

3

3.34

1416/1

East : - Through Reserved 4

8.84

1416/2

Forest Block Shahgarh pillar 5

2.43

1336

10-07-1958 ,

Gazette

Publication

No. 230 to Proposed Reserved 6

2.14

1337

Date

10-07-1958

7

0.85

1417/2

8

1423

9.65

Forest Block pillar no . 33 to 26 and Reserved Forest Block Shahgarh pillar no . 226 to 220

Forest Boundaries 57

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

South : Through Reserved Forest block Shahgarh pillar no . 220 to 218 Proposed Reserved Forest Block pillar no. 25 to 13 and Reserved Forest Block Shahgarh pillar no. 214 to 215

West : Through Reserved Forest Block Shahgarh pillar no . 215 to Proposed Forest Block pillar no . 12 to 01 and Reserved Forest Block pillar no . 231

Internal Boundaries of Forest Block

North : - Pillar no . 01 to 04

East : - Pillar no . 04 to 03

South : - Pillar no . 03 to 02

West : Pillar no . 02 to 01

55.15

08

Total (Area of Forest Block) -

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Add . Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

58

न्यायालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , विदिशा मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 22 दिसम्बर 2023 क्र. क्यू-3-SW- 2023-16971

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा -2 के खण्ड एस , एवं शासन के आदेश क्रमांक / एफ -2 / (क) / 15 / 99 / बी-3 / दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2 / (क) /9 /08 / बी-3 / दो दिनांक 30.07.2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की गठित जिलास्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, समिति की आयोजित बैठक दिनांक 21.12.2023 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधोलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये, राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये युक्तियुक्तकरण उपरांत थाना गंजबासौदा शहर एवं थाना गंजबासौदा देहात में सीमाओं का पुर्ननिर्धारण मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से -

एक नीचे दी सारणी के कॉलम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के) कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है ।

दो सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।

1

सारणी

स्थानीय क्षेत्र

ग्राम / मोहल्ले का नाम एवं बंदोवस्त एवं वार्ड

क्रमांक

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है ।

(2)

(3)

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है । (1)

स.क्र .

बंदोबस्त न.

ग्राम/ मोहल्ले का नाम

1 अम्बानगर

2

पुलिस थाना गंजबासौदा देहात जिला विदिशा पुलिस थाना गंजबासौदा शहर जिला विदिशा

जरोद

3 पडरिया

4 मालीखेडी

5 शिवरामपुर

6 हरगनाखेडी

7 उकायला

8 बांकागढ

9 थनवाय

10 मेहरा

11 मलकपुर

12 करैया

13 पबई बरी

14 मेहमूदा 59

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

  पुलिस थाना   15  आसठ                                 पुलिस थाना
गंजबासौदा शहर  16  ऊहर                               गंजबासौदा देहात
 जिला विदिशा   17  मसूदपुर                            जिला विदिशा
               18  जाजोन मिपरिया
               19  बीलाढाना
               20  पिपरिया
               21  रोजरू
               22 बिलवाय
               23  नंदूपुरा
               24  मांगरोद
               25 बोथीघाट
               26  सकरोली
               27  निबोदिया
               28  कुरावद
               29  बेरखेडी
               30  पिपरियाघाट
               31  खरथरी
               32   आगासोद
               33  चंद्रापुर
               34 तामोस
               35   मुर्रा
               36 किरवाया
               37  बिजरोठा
               38  बनवासा
               39   हरनाखेडी
               40  गोहची
               41 अरनोट
               42 ककरूआमोदन
               43   ग्रहणी
               44  जरोदी खेडी
               45  कजरियाई
               46   हरिपुर
               47  गंज
               48   रजोदा टपरिया
               49  बेदनखेडी
               50   नसीदपुर
               51  चौरावर
               52  जेलरोड
               53  राजेन्द्र नगर
               54  पठारपुरा
               55  सदरबाजार
               56  मिर्जापुर
               57  नामदेव कालोनी
               58  पचमा रोड
               59  गाँधी चौक

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

60

चूडी मोहल्ला

60

61 वुढापुरा पुलिस थाना गंजबासौदा शहर जिला विदिशा 62 सिरोंज चौराहा

तिरंगा चौक

63

64 ईदगाह रोड

65 पन्डा पुरा

66 सिख मोहल्ला

67

पुलिस थाना गंजबासौदा देहात जिला विदिशा

पारासरी नदी के पश्चिम का

क्षेत्र

68 पचमा

69 गमाखर

70 गुडरा खलील

71 भदावसा

72 कानीखेडी

73 भसूडा

74 सेमरी

75 भर्चा पचमा

76 छोटी मुडिया

77 नगरीय क्षेत्र वार्ड नंबर 15 , 16,17,18,19,20,21,22,23

स.क्र .

बंदोवस्त न.

ग्राम/ मोहल्ले का नाम

  पुलिस थाना                                                पुलिस थाना
गंजबासौदा देहात  1   पारासरी नदी के पूर्व का              गंजबासौदा शहर
 जिला विदिशा         समस्त क्षेत्र बरेठ रोड,               जिला विदिशा
                     त्योंदा रोड, रेल्वे स्टेशन,
                     नगरपालिका क्षेत्र
                 2   इमलिया
                 3   खिरिया
                 4   जुगयाई
                 5   सिरावदा
                 6   खडाखेडी
                 7   बत्तीसा
                 8
                     सुनार
                 9   मुरादपुर
                10   छीपनी
                11   ठर्रका
                12   बिस्कावली
                13   हतोडा
                14   कुल्हार
                15   सगदपुर
                16
                     उदयपुर
                17 बेहटा
                18 साहबा
                19   टीकोद
                20   बरेठ
                21   कंजना

61

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

  पुलिस थाना  स.क्र. ग्राम/ मोहल्ले का नाम बंदोवस्त न. पुलिस थाना गंजबासौदा
गंजबासौदा देहात 22 छोटा सिरावदा                      शहर, जिला विदिशा
 जिला विदिशा   23  राउखेडी
               24 बडवासा
               25 झिलीपुर
               26  भाटनी
               27  आकाडोडा
               28  कथरी
               29  तवकलपुर
               30  छलैटा
               31  बर्घरू
               32  बुचाखेडी
               33   रबरयाई
               34  काजी किरौदा
               35  पुरवाई चक्क
               36  फतेहपुर
               37 डिडोली
               38  खुरसेनी
               39  पोनिया
               40 भडिया
               41  सिरावदा बडा
               42 डाबर
               43   नरोदा
               44   बेरखेडी
               45  बरोदिया
               46   दाउद बासौदा
               47 लहदरा
               48  भुआरा
               49 देवीपुर
               50  सनाई
               51   पिपरिया जाजोन
               52  बिस्कावली
               53   भुआरा जागीर
               54   बावली
               55   बांकची
               56   किश्नोदा
               57  ढिमरोली
               58   पिपरिया जाफराबाद
               59   सत्ताखेडी
               60   लमन्या
               61   औरंगपुर
               62   ककरावदा
               63   बालराकला
               64   फरीदपुर डायला
               65   मढिया दाखली

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024

62

बंदोवस्त न.

स.क्र. ग्राम / मोहल्ले का नाम

पुलिस थाना पुलिस थाना गंजबासौदा देहात जिला विदिशा 66 नेगमा पिपरिया

गंजबासौदा शहर, जिला विदिशा 67 मोरोदा

68 कला खेडी

69 मेवली

70 मूडरा

71 स्यारी

72 बेतोली

73 जीवाजीपुर

74 कमलपुर

75 बालराखुर्द

76 गजनई पडरई

77 जसियाखेडा

78 बसरिया सेमरा

79 नगरीय क्षेत्र वार्ड नंबर 1,2 , 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

विदिशा, दिनांक 22 दिसम्बर 2023

क्र.- क्यू- 3- SW - 2023-16972.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. - क्यू-3- SW- 2023-16971 , दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

63

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

No- Q - 3 - SW- 2023-16971

Vidisha , the 22nd December 2023

In exercise of the powers conferreu by clause ( s ) section 2 of the code of Criminal procedure ; 1973 (No 2 of 1947) and Madhya Pradesh Home ( Police ) Department order number F - 2 ( K ) 15/99 /B - 3/ two dated 11/10/2004 and number F - 2 ( K ) 9/08 /B - 3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the power conferred to Committee of the District Collector/SP/DPO . in Meeting Dated 21St , December 2023 in partial modification of the previous notification after rationalization in the specified local areas comprised in respective police station mentioned in the Table below The State Govermment hereby notifies Police Station GanjBasoda Dehat & Ganj Basoda City Comprising the areas specified below with effect from date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-

1 Exclude from the police station mentioned in column (1 ) of the table below the local areas specified in column (2 ) there of and.

2 Includes the local areas specifed in column (2 ) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table .

TABLE

LOCAL AREA

Name of Villages , and Settlement No , Ward No

Name ofpolice station ( with tehsil and distt . ) from which excluded

(1)

(2)

S.No

Name of police station (with tehsil and distt . ) from which included

(3)

Name of Villages /Mohalla

 Police station
                                              Settlement , No Police Station
Ganjbasoda city  1     Ambanagar
                 2                                         Dehat Ganjbasoda
 district vidisha      Jarod
                                                             district vidisha
                 3     Padariya
                4      Malikhedi
                 5     Shivrampur
                6     Harganakhedi
                7      Ukayala
                8     BankaGad
                9     Thanvaya
                10    Mehra
                11    Malakpur
                12    Karaiya
                13    Pavaibarro
                14    Mehmuda
                15    Aasath
                16    Uhar
                17    Masudpur
                18    Jajonpipariya
                19    Biladhana
               20     Pipariya
               21     Rojru
               22    Bilwaya

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

64

LOCAL AREA

Name of Villages , and Settlement No , Ward No

Name of police station ( with tehsil and distt .) from which exciuded

(1)

Name of police station (with tehsil and distt .) from which included

(2)

S.No

(3)

Name of Villages /Mohalla

 Police station                              Settlement , No Police Station
Ganjbasoda city  23   Nandupura                            Dehat Ganjbasoda
 district vidisha 24  Mangrod
                                                             district vidisha
                25    Bothighat
                26    Sakroli
                27    Nibodiya
                28    Kurwad
                29    Berkhedi
                30    Pipariyaghat
                31    Kharthari
                32    Aagasaod
                33    Chandrapur
                34    Tamos
                35    Mutrra
                36    Kirwaya
                37    Bijrotha
                38    Banwasa
                39   Harnakhedi
                40    Gohchi
                41   Arnot
                42   Kakruamodan
                43   Grahni
               44    Jarodi khedi
               45    Kajriyai
               46    Haripur
               47    Ganj
               48    Rajoda Tapariya
               49    Bedankhedi
               50    Nasidpur
               51    Choravar
               52    Jail road
               53    Rajendra Nagar
               54    Patharpura
               55    Sadarbajar
               56    Mirjapur
               57    Namdev colony
               58    Panchma Road
               59    Gandhi Chok
               60    Chudi Mohalla
               61   Budapura
               62    Sironj Choraha
               63    Tiranga Chok
               64   ledgaha Road
               65   Panda pura
        M      66    Sikha Mohalla

65

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

LOCAL AREA

Name of Villages , and Settlement

Nameofpolice station (with tehsil and distt .) from which exciuded

(1)

S.No No , Ward No

Name ofpolice station (with tehsil and distt .) from which included

(2)

(3)

Settlement, No

Name of Villages /Mohalla

67 West area of Parasari river Police station Ganjbasoda city district vidisha

68 Pachma

69 Gamakhar

70

Police Station DehatGanjbasoda district vidisha

Mundra Khalil

71 Bhadavasa

72 Khanikhedi

73 Bhasuda

74 Semri

75 Bharcha Pachma

76 Chhoti Mudiya

77 Nagar Palika Basoda Ward no - 15 , 16, 17, 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23

S.No Name of Villages / Ward

1 Police Station Dehat Ganjbasoda district vidisha

Settlement , No Police station Ganjbasoda city district vidisha

All East area of Parasari river , Bareth road , Tyonda road , Railway station , Nagar Palika Area

2 Imaliya

3 Khiriya

4 Jugyai

Sirawda

5

6 Khadakedi

7 Battisa

8 Sunar

9 Muradpur

10 Cheepni

11 Tharka

12 Viskawali

13 Hathoda

Kulhar

14

Samadpur

15

Udaypur

16

Hun [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

66

LOCAL AREA

Name ofVillages , and Settlement No , Ward No

Name of police station (with tehsil and distt . ) from which exciuded

(1)

(2)

S.No

Nameofpolice station (with tehsil and distt . ) from which included

(3)

Settlement , No

Name of Villages /Ward

Police Station                                              Police station
   Dehat       17     Behata                               Ganjbasoda city
 Ganjbasoda    18      Sahava                               district vidisha
district vidisha 19   Tikod
               20     Baretha
               21     Kanjana
               22     Chhota Siravda
               23     Raukhedi
               24     Badwasa
               25     Jhilipur
               26     Bhatni
               27     Akadoda
               28     Kathari
               29     Tavkalpur
               30     Chhuleta
               31     Vagharru
               32     Buchhakhedi
               33     Ravaryai
               34     Kajikiroda
               35     Purwai Chakka
               36
                      Fatepur
               37     Didoli
               38     Khurseni
               39     Poniya
               40     Bhadiya
               41     Siravda Bada
               42     Dabar
               43     Naroda
               44     Berkhedi
               45     Barodiya
               46     Daud Basoda
               47     Lehadara
               48     Bhuwara
               49     Devipur
               50     Sanai
               51     Pipariya Jajon
               52     Bhiskawali
               53    Bhuwara Jageer
               54     Bavali
               55     Bagchi
               56     Kishanoda
               57    Dhimroli
               58    Pipariya Jafarawda
         MM    59     Sattakhedi

67

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024

भाग 1 ]

LOCAL AREA

Name of Villages , and Settlement No, Ward No

Name of police station (with tehsil and distt . ) from which exciuded

Name of police station ( with tehsil and distt . ) from which included

(2)

(1)

Police Station s.no

(3)

Settlement , No

                        Name of Villages ,                     Police station
Dehat Ganjbasoda  60    Lamanya                               Ganjbasoda city
  district vidisha 61                                          district vidisha
                        Orangpur
                  62    Kakravda
                  63    Balrakala
                  64    Faridpur Dayla
                  65    Madiya Dakhali
                  66    Negma Pipariya
                  67    Moroda
                  68    Kalakhedi
                  69    Mevli
                  70    Mudra
                  71    Syari
                  72    Betoli
                  73    Jivajipur
                  74    Kamalpur
                  75    Balrakhurd
                  76    Gajnai Padariya
                  77    Jasiyakheda
                  78    Basriya Semra
                  79

Nagar Palika Basoda Ward no - 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13, 14

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , UMASHANKAR BHARGAV, Collector & Ex - offcio Dy. Secy.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-01-05.01.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-01-05.01.Ordinary.