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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 1 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2024- पौष 15 , शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2023 संशोधित आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2023
क्र. एफ. - 1 ( ए) 90-2008- ब- 2-दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 2 जनवरी से 29 जून 2024 तक, एक सौ अस्सी दिवस प्रसूति अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन ), पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
एफ- 11-164-2019- सूअप्र- एक-9-918 . - राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय श्री ए. के. शुक्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, सपत्नीक दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 से 28 अप्रैल , 2023 तक, भोपाल से जगन्नाथपुरी ( उड़ीसा ) वाया- दिल्ली- कटक जाने एवं आने हेतु कैलेण्डर वर्ष 2023 की एल. टी. सी. एवं दिनांक 23 , 26 एवं 27 अक्टूबर, 2023 को तीन दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ उक्त अवधिकी एल. टी. सी. के सह प्रयोज्य " 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण " का ( छठवीं बार ) लाभ लिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 1 मिलता था.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
2
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2023
क्र. एफ 1 ( ए) 123-2016-ब-2-दो.-3-2016-ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड/एस. डी. ई. आर. एफ. भोपाल को दिनांक 20 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 18-19 नवम्बर व 2-3 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री विशद तिवारी , एडीशनल कमाण्डेण्ट जनरल , होमगार्ड, मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड/एस. डी. ई. आर. एफ. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र जैन , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 133-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री मनीष कुमार अग्रवाल , भापुसे, पुलिस उपायुक्त ( यातायात ) , नगरीय पुलिस , जिला इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 28 , 29 , 30 नवम्बर एवं 1 दिसम्बर 2023 के आकस्मिक अवकश एवं 26-27 नवम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत मेरठ ( उत्तर प्रदेश ) जाने हेतु परिवार केनिम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री मनीष कुमार अग्रवाल स्वयं
2. श्रीमती सुरभी अग्रवाल पत्नी
3. कु. नियति अग्रवाल पुत्री
4. श्री नमन अग्रवाल पुत्र
(2 ) श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, पुलिस उपायुक्त (अपराध ) , नगरीय पुलिस जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कुमार अग्रवाल , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त (यातायात ) , नगरीय पुलिस , जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे , कोअवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) 144-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, सेनानी, 15वी वाहिनी, विसबल, इन्दौर कोअवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्षमें दिनांक 13 , 14, 15 व 18 दिसम्बर 2023 के 4 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 16-17 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधिमें अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत गोवा जाने हेतु परिवार केनिम्नलिखित सदस्योंके साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री पंकज श्रीवास्तव स्वयं
2. श्रीमती अनुमिता श्रीवास्तव पत्नी
3. सुश्री पंकिता श्रीवास्तव पुत्री
4. श्री प्रत्यूष श्रीवास्तव पुत्र
(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 15वी वाहिनी, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
3
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2023
क्र. 21013-3593 -इक्कीस-अ ( स्था. ) 2023.- विधि विभाग के आदेश क्रमांक 1209- इक्कीस अ( स्था.) , भोपाल 2023 , दिनांक 20 अप्रैल 2023 के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 31 मार्च 2018 शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु ) संशोधन अध्यादेश , 2018 के अंतर्गत विधि विभाग भोपाल में पदस्थ श्री लालचंद मेहरचंदानी की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 31 दिसम्बर 2024 को 62 वर्ष पूर्ण होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए तालिका के कॉलम ( 06 ) में अंकित दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है :-
जन्मतिथि
क्र.
यूनिककोड
शासकीय आवास
सेवानिवृत्ति दिनांक
स्थान एवं डी. डी. ओ. कोड नं.
सा.भ.नि./ डी. पी. एफ. क्र.
अधिकारी का नाम, पदनाम एवं यूनिक कोड
(7)
(8)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
SGS
भोपाल
1
0512101001 31-12-2024
01-01-1963
051016888
(NMP)2104
शासकीय आवास आवंटित नहीं है.
श्री लालचंद मेहरचंदानी (अनुभाग अधिकारी)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्डव, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2023
फा. क्र. 5462-2023 - इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीसमीर कुलश्रेष्ठ , नवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर श्रीमती शशिकान्ता वैश्य के स्थान पर एतद्वारा , पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्डव, सचिव.
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2023
क्र. एफ 5-2-2018 - उन्तीस- 2.- मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण ( राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें ) नियम , 2021 के नियम 6 ( 1 ) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अशोक कुमार तिवारी, न्यायिक सदस्य , मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , भोपाल के अध्यक्ष का प्रभार अस्थायी रूप से सौंपता है.
(2 ) श्री अशोक कुमार तिवारी का प्रभारी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश अथवा स्थायी अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.
4
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
[ भाग 1
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2023
AGR-14-1-0001-2023 - PLANPROT- FWAD ( Com . No. 254759) -कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 37 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी 3-1-04- चौदह-2, दिनांक 25 फरवरी 2004 में कीटनाशी (म. प्र. अपील ) नियम, 1976 में निम्न संशोधन करता है अर्थात् उक्त नियमों के नियम 3 खण्ड ( बी ) में शब्द आंचलिक प्रबंधक कृषि जलवायु क्षेत्र परियोजना के स्थान पर " संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास " स्थापित किया जाता है.
AGR-14-1-0001-2023 - PLANPROT- FWAD ( Com. No. 254759 ) . In exercise of the powers conferred under section 37 (2) of the Insecticide Act , 1968 , State Government hereby amend in previous notification No. B 3-1-04- XIV - 2 date 25th February , 2004. Divisional Joint Director Farmer Welfare and Agriculture Development has been substituted in place of Zonal Manager Agro- Climate Zone Project for their respective Division under Rule 3 Clause (b ) of Insecticide (M.P. Appeal) Rule , 1976.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण भटनागर, उपसचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2023
क्र. 1802-1192271-2023 - तीस.-मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विभिन्न आदेशों के तहत निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :-
अनुसूची
क्र.
राज्य
जिला तहसील
स्वामित्व
स्मारक का नाम
स्थानीय क्षेत्र का नाम
(1) (2)
(3)
(4) (5) क्षेत्रफल (हे. में)
धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं राजस्व खण्ड क्रमांकजो संरक्षण के अधीन है
(6)
1
म. प्र.
सतना
नागोद
उमरिहा (7)
(8)
(9)
(10)
1545/1
प्राचीन मूर्ति अवशेष
2
म. प्र.
शहडोल
अमरिहा
बांधवगढ़
3111/1 , 1.94
देवस्थान मध्यप्रदेश
0.794 का
अंशभाग
52.50×61.50 मी.
1222
शासकीय
नहीं
सगरा मंदिर
प्राचीन शिव मंदिर
3
म. प्र.
जबलपुर
गढ़ा
जबलपुर
0.03 0.012हे .
शासकीय
नहीं ख. नं. 500 में से
मुडिया शिव मंदिर
30 ×20 = 600 वर्गफीट भाग 1 ]
5
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(9)
(6)
4
म. प्र .
बचई
नरसिंहपुर नरसिंहपुर (8)
(10)
हाँ (7) क्रमांक 180
0.947 हे. का टुकड़ा 88×64 =वर्गफीट
खैरापति के स्थान पर रखी अंबिका देवीकी प्रतिमा
भूमि स्वामी पम्पा वल्द गनपत मुडहा
राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक / क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.
こ अतः, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक / क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है. अतः उक्त स्मारकों को मूल स्वरूप में बनाये रखने की शर्त पर जिला प्रशासन / ग्राम पंचायत को सौंपा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील दुबे, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश
मुरैना, दिनांक 13 दिसम्बर 2023
क्र.- एस.सी.- 2- स्था. अव.-18-2023-10867.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 एवं मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक / एम 3-2-1999-1-4- भोपाल , दिनांक 30 मार्च, 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अंकित अस्थाना, कलेक्टर, जिला मुरैना वर्ष 2023 के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक एस.सी. - 2- स्था. अव.- 18-2023-2258 , मुरैना, दिनांक 1 मार्च 2023 के द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2023 मंगलवार दीपावली की गोवर्धन पूजा का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था. उक्त दिनांक का स्थानीय अवकाश आवश्यक कारणों से कार्यालयीन आदेश क्रमांक एस.सी.- 2- स्था. अव.- 18-2023-10401 मुरैना, दिनांक 9 नवम्बर 2023 से निरस्त किया गया है . उक्त निरस्त स्थानीय अवकाश के स्थान पर दिनांक 18 दिसम्बर 2023 सोमवार घासीदास जयन्ती का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है .
यह आदेश कोषागारों एवं उप कोषाकारों के लिये प्रभावशील नहीं होगा.
अंकित अस्थाना , कलेक्टर .
कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश
(नियम 10 देखिए)
प्रारुप बारह मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम, 2020
ग्वालियर, दिनांक 2 जनवरी 2024
भूसर्वेक्षण का प्रारंभ
क्र. 02 - भू- सर्वेक्षण - 2023-18006.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश , एतद्वारा , यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिये गये हैं:-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/नगर सरल क्रमांक
(1)
(4)
1
(2) कटनी
(3) कटनी ग्रामीण
भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(5) 58
मूल ग्राम- हरदुआ
मजरा -खिरवा
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोड़कर )
अखिलेश कुमार जैन , संयुक्त आयुक्त.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
6
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ,
डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश
डॉ. अम्बेडकर नगर, दिनांक 11 दिसम्बर 2023
प्ररुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1241 - री - 1-2023 , डॉ. अम्बेडकर नगर , दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने सिमरोल- आम्बाचंदन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन/ग्रेविटीमेन/डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - मैमदी, प. ह. नं. -64, रा. नि. मं. - 03 , सिमरोल, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है . क्र. - 3300- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-0005-बी-121-2023-24.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 मई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा:-
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
अनुसूची
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1) (2) (3) (4) (5)
डॉ. अम्बेडकर नगर ग्राम -मैमदी, 413/1/1 0.004
इन्दौर
प.ह.नं.- 64 412/2/2 0.024
412/2/1 0.024
424/3 0.004
425/2/1 0.006
411/2/1 0.012
426/2/1 0.012
426/1 0.012
618/2 0.006
619/2 0.007
651/2 0.032
0.016
392/2 0.002
392/1 0.011
391 0.009
389/1 0.033
435/1/1/2 0.021
435/1/1/1 0.020
479 0.014
7
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.014
475/3
ग्राम-मैमदी,
डॉ. अम्बेडकर नगर
इन्दौर
0.018
282/1/2
प.ह.नं.- 64
282/1/1/4 0.024 550/1/4 0.004 639/1 0.008 641/1/1 0.016 642 0.014 644/6 0.006 644/5 0.007 643 0.007 644/4 0.008 631/2 0.002 630/2 0.013 629 0.012 628/4 0.010 628/3 0.009 628/2 0.009 620/4 0.013 618/3 0.016 618/1 0.013 657/3 0.018 657/2 0.003 662/4 0.013 665/3 0.024 665/2 0.016 664 0.010 3/1/1 0.006 3/2 0.006 3/1/2 0.001 3/1/3 0.004 3/3 0.003 15 0.005 12/1 0.005 12/2 0.006 19/1 0.017 39 0.008 41 0.006 43/4 0.007 43/5/1 0.006 43/3 0.005 102 0.002 101/1 0.007 100 0.004 99/1 0.002 99/2/2 0.002 99/2/4 0.002 99/2/3 0.002 98/2 0.001 160/3 0.009
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
8
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.007
168
डॉ. अम्बेडकर नगर
इन्दौर
0.004
170
ग्राम-मैमदी, प.ह.नं.- 64
0.007
171/2
0.016
173
0.001
174/2
0.003
175/3
0.004
175/2
0.007
136
0.005
135/1
0.002
16/1
0.748
योग
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3303 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 0003-बी- 121-2023-24.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1238 - री - 1-2023 , बड़वाह, दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने सिमरोल- आम्बाचंदन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिमरोल , प. ह. नं. - 65 , रा. नि. मं. - 03 , सिमरोल , तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 मई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(4)
(5) (1)
0.019
889/1
(2) डॉ. अम्बेडकर नगर
इन्दौर
0.007
889/8
(3)
ग्राम-सिमरोल,
प.ह.नं.- 65
0.007
889/4/2
0.019
889/5
0.020
889/6/1
0.008
889/13
0.012
894/1
0.010
894/2
0.008
893/1/1
0.012
893/1/2
0.004
892/1
0.016
893/2/1
0.008
893/2/2 9
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.029
909/2/1
डॉ. अम्बेडकर नगर
इन्दौर
0.018
911/1
ग्राम-सिमरोल,
प.ह.नं.- 65
0.022
912/2/1
0.026
917/2/1/1/2
0.008
917/2/1/2/1
0.007
921/1/1
0.030
921/4/1
0.024
930/1
0.024
930/2
0.035
933/2
0.017
933/1
0.003
941/2/2
0.011
947/6/2/1
0.014
947/6/1/1/2
947/7/1/1
0.008
0.426
योग .
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3309 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 0002- बी- 121-2023-24.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1239- री-1-2023 , बड़वाह, दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने सिमरोल- आम्बाचंदन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन/ ग्रेविटीमेन 1 व ग्रेविटी मेन 2 एवं ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- आम्बाचंदन, प. ह. नं.- 61 /23 , रा. नि. मं. - 03 , सिमरोल, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 मई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
उपयोग के अधिकार
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(2)
(1)
0.002
605
डॉ. अम्बेडकर नगर
इन्दौर
0.024
599/2
(3)
ग्राम- आम्बाचंदन,
प.ह.नं.- 61/23
0.021
598/3
0.012
0.007
597/1
0.013
597/2
0.005
599/3
0.008
493/2/1/1
0.007 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
10
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
0.005
493/2/1/2
ग्राम-आम्बाचंदन,
डॉ. अम्बेडकर नगर
इन्दौर
0.020
493/4
प.ह.नं.- 61/23
493/7 0.007
500/2 0.007
499 0.020
496 0.010
138/2 0.003
239 0.006
512/1 0.015
514 0.007
461 0.004
462/1 0.005
460 0.014
459/1 0.016
305 0.035
309 0.009
340/2 0.004
0.009
340/1/2
0.009
316/1 0.009
317/2 0.015
317/4 0.011
323 0.004
327 0.012
329 0.002
240 0.004
236/2 0.004
238 0.001
237 0.004
227 0.005
225 0.012
258/1073 0.005
258/2 0.005
258/1 0.004
798 0.009
798/1131/2 0.003
813/2 0.005
814 0.003
815 0.001
818 0.002
819 0.002
829/2 0.001
828 0.010
826 0.010
825 0.003
824/1 0.004
824/2 0.001
964 0.003
965/1 0,002
11
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
(1) (2) (3) (4) (5)
डॉ. अम्बेडकर नगर ग्राम-आम्बाचंदन, 963/3 0.007
इन्दौर
963/1 0.002
340/1/1 0.005
341/1 0.004
342/1 0.003
367 0.006
360 0.011
359 0.002
361 0.005
355 0.004
382/2 0.002
387/1 0.005
384 0.004
386 0.006
385 0.008
116/2 0.007
115/9 0.003
115/10 0.003
115/3 0.005
115/2 0.005
107/1124 0.001
107/2/1 0.009
108 0.001
109 0.005
110 0.005
99/2 0.001
100/2 0.011
योग . 0.590
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 3306 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-0004- बी-121-2023-24.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1240 -री-1-2023 , डॉ. अम्बेडकर नगर, दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने सिमरोल- आम्बाचंदन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन/ग्रेविटी मेन /डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- दतोदा, प. ह. नं. - 63, रा. नि. मं. - 03 , सिमरोल, तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 5 मई 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
12
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1) (2) (3) (4)
इन्दौर डॉ. अम्बेडकर नगर ग्राम-दतोदा, 2337
प.ह.नं.- 63 2338
2336/2
2341/1
2340/1
2340/2
2342
1689
2375
2379
2383/1
2383/5
2383/2
2385/2
2383/3
2392/1/2
2392/2/2
2392/3/2
2392/5
2392/6
2336/1
2346
2341/2
2345/1
2345/2
2349
2351/1
2353/1
2358
2309/1
2311
2315/2
2290/3
2290/2/3
2286/1
2286/2
1645
1646/2
1686/1
1686/2/1
1686/2/2
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5) 0.006 0.015 0.009 0.003 0.014 0.002 0.006 0.001 0.004 0.010 0.014 0.034 0.007 0.002 0.028 0.008 0.008 0.008 0.020 0.018 0.005 0.001 0.002 0.007 0.009 0.001 0.043 0.031 0.015 0.010 0.002 0.004 0.009 0.007 0.009 0.004 0.001 0.002 0.004 0.002 0.002
13
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.001
1683
ग्राम- दतोदा,
डॉ. अम्बेडकर नगर
इन्दौर
0.005
1682/1
प.ह.नं.- 63
1682/2 0.005
1681 0.001
1673/1/2 0.004
1673/1/1 0.002
1673/4 0.004
1671/2 0.001
1670/1 0.001
1617/5 0.004
1619 0.004
1615/1 0.002
1615/2 0.002
1609/3 0.002
1604 0.003
1602 0.005
1599 0.001
1600 0.003
1546 0.002
1544 0.007
1506 0.004
1500/1/2/2 0.011
114/Sqmtrs/
1473/1
0.002 hact .
2290/5 0.011
2360/2 0.005
2359/2/2 0.002
2360/3 0.009
2360/1 0.011
2306/1 0.001
2423 0.006
2422/1 0.002
2455 0.003
2454/2 0.008
2452/1 0.004
2452/2 0.018
2482 0.012
2524/2/2 0.005
2527/4/1 0.006
2527/3 0.003
2527/1/1 0.005
2571/2 0.003
2527/2 0.007
2573 0.008
2572 0.003
2571/3 0.005
2586 0.002
2587/1 0.002
2587/2/2 0.002
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
14
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.002
2587/2/3
डॉ. अम्बेडकर नगर
इन्दौर
0.001
2595/2
ग्राम- दतोदा, प.ह.नं.- 63
0.002
2587/2/4
0.007
2603
0.002
2604/2
0.007
2612/2
0.627
योग ..
विनोद राठौर, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) .
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) कसरावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
कसरावद , दिनांक 13 दिसम्बर 2023
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र.- 2085- भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 0009-अ- 82-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 2274- भू-अर्जन-2022, कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- रामपुरा , प. ह. नं. - 44 , रा. नि. मं. -02 , बलकवाड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जनवरी 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.010
9/1
(2) कसरावद
(1) खरगोन
0.005
9/7
(3) ग्राम-रामपुरा, प.ह.नं. -44
0.008
9/2
0.004
9/3
0.011
9/4
0.003
7/1
0.016
85/2
0.002
81/3
0.005
81/4/1
0.005
81/4/2
0.009
81/5
0.004
77
0.003
70/3 15
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
(1) (2) (3) (4) (5)
70/2 0.001
खरगोन कसरावद ग्राम-रामपुरा,
प.ह.नं. -44 91/6 0.011
70/1 0.010
67/1 0.001
69/2 0.004
68 0.009
145 0.010
144/3/1 0.005
こ
150 0.007
151 0.008
152 0.010
153/1
153/2 0.006
154/1 0.005
154/2 0.003
157 0.007
158 0.006
159/2 0.006
160/2 0.006
161/3 0.005
163/3
0.004
162/1
162/3
163/4 0.004
164/3 0.001
165 0.003
166 0.010
167 0.003
168 0.003
172 0.002
174 0.003
177/2 0.009
योग . 0.247
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र.- 2083- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-0031-अ-82-2020-21.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2270- भू-अर्जन-2022 , कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन/ डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- नायदड़ , प. ह. नं. -33, रा. नि. मं.- 01, बालसमुद, तहसील कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जनवरी 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
16
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5) (1) खरगोन
(2) कसरावद
0.005
7421 743
(3) ग्राम- नायदड़, प.ह.नं. -33
0.005
744
745
0.003
0.004
746
0.003
748/1
748/2
0.001
योग
0.021
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - 2087- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-0010-अ-82-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2276-भू-अर्जन-2022, कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन/ डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बाजीटपुरा, प. ह. नं. -48, रा.नि. मं.- 02 , बलकवाड़ा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27 जनवरी 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (1) खरगोन
(2) कसरावद
(5) 0.012
(3)
ग्राम-बाजीटपुरा
प.ह.नं. -48
(4) 128/1/1 127/2
0.018
0.006 योग .
अग्रिम कुमार , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
17
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 12 दिसम्बर 2023
क्र. 498 - भू- अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग) ग्राम- पछाया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.226 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.106
2/4/2/1
0.120
215
0.226
कुल योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु. "
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, खरगोन कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 499 - भू- अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग) ग्राम- बोरगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.765 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हे . में )
(2)
(1)
0.280
386/1/2
0.345
387/1
388
0.035
0.105
389
कुल योग .. 0.765
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य के निर्माण में डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु."
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
18
कार्यालय , अनुविभागीय भू- अर्जन अधिकारी , (राजस्व) बरेली जिला रायसेन , मध्यप्रदेश
क्र.-2196-भू-अर्जन-2023
बरेली, दिनांक 16 अगस्त 2023
प्रकरण क्रमांक 0007 / अ-82/2022-23 /भू-अर्जन/ बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ12-2-2014 सात 2ए दिनांक 12. 11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप ( ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्त्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।
ग्राम का नाम जीराबाडा
क्र. ग्राम का
भूमि स्वामी का नाम
नाम
तहसील- बरेली
प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जित एकबा हेक्टेयर में
अर्जित किये जाने वाले खसरा न.
3 6
7
4
2
1
1
8
68/3/1
जीराबाडा
हनीफ खों आ. सुल्तान खाँ जाति मुसलमान निवासी खरगौन
जीरावाडा
2
2.150 0.158
68/3/2
रिजवान , इमरान आ. इमाम खाँ जाति मुसलमान निवासी खरगौन
जीराबाडा
3
2.149 0.194
कार्यपालन यंत्री बारना वायी नहर संभाग बाडी
0.186 0.204
0.809 1.486
16/1 16/2
नारायण सिंह आ.गंगाराम जाति गौड निवासी जीराबाडा
0.390
2.295
2 किता
जीराबाडा
4
बारना वृहद सिचाई परियोजना अंतर्गत नयागाव माईनर नहर निर्माण हेतु ग्राम जीराबाडा
0.064
0.760
16/4/1
भगवानदास पिता भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
जीराबाडा
5
16/4/2
राकेश आ . भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
जीराबाडा
0.454 0.044
0.757 0.048
17/1/1
भगवानदास पिता भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली लक्ष्मीनारायण आ. भैयालाल जाति
जीराबाडा
7
0.761 0.048
17/2/1
जीराबाडा
8
सोनी निवासी बरेली अरविंद कुमार आ. भैयालाल 0.757 0.048
17/3/1
जीराबाडा
9
17/4/1
जाति सोनी निवासी बरेली राकेश आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
10 जीराबाडा
0.761 0.048
0.019
17/3/2/1 0.655
11 जीराबाडा
लक्ष्मीनारायण आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली अरविंद कुमार आ. भैयालाल
0.024
17/3/2/2 0.106
12 जीराबाडा
0.024
17/4/2/1 0.208
जाति सोनी निवासी बरेली राकेश आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
13 जीराबाडा
0.056
17/4/2/2 0.549
अरविंद कुमार आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
14 जीराबाडा
6.07 0.227
18
सोनिया पुत्री अशोक पटेल जाति रघुवंशी निवासी भोपाल
15 जीराबाडा
1.883 0.020
19/1/2/2
हल्लेभैया आ. हृदयराम जाति किरार निवासी, खेरबाडा 0.506 0.099
0.119
19/2/3/5 2 किता
16 जीराबाडा
0.389
0.396 0.311
19/2/3/3/1
रामसिंह आ.हृदयराम जाति किरार निवासी खैरबाडा
17 जीराबाड़ा
0.522 0.081
14/3
मोहन आ. हरपाल जाति गौड निवासी जीराबाडा
18 जीराबाडा
1.214 0.187
26/7
दिनेश सिंह आ.भबूत सिंह जाति किरार निवासी खैरबाडा
19 जीराबाडा
0.970 0.263
35/1/2
सौरभ कुमार, राहुल आ. सुरेन्द्र कुमार जाति कलार निवासी बरेली
20 जीराबाडा
0.065
35/2/1/1/1/1 2.212
सौरभ कुमार, राहुल आ. सुरेन्द्र कुमार जाति कलार निवासी बरेली
21 जीराबाडा
5.879 0.437
35/2/1/2/1
सुरेन्द्र कुमार आ.नाथूराम जाति कलार निवासी बरेली
22 जीराबाडा
6.526 0.550
48/2
शांतिबाई पत्नि भगवत सिंह जाति किरार निवासी नयागांव खुर्द
0.008
0.024
4/2
शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता
23 जीराबाडा
0.429 0.020
36
शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता
24 जीराबाडा 19
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-2197-भू-अर्जन-2023
प्रकरण क्रमांक 0006/ 31-82/2022-23 /भू-अर्जन / बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए दिनांक 12. 11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।
ग्राम का नाम बैगनिया
भूमि स्वामी का नाम क्र. ग्राम का नाम
प्राधिकृत अधिकारी
तहसील- बरेली सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा हेक्टेयर
कुल रकबा हेक्टेयर में
में
अर्जित किये जाने वाले खसरा न.
2
3
1
1
रत्ना बेवा हनुमतशरण, सरल,अंशुल आ . बैगनिया हनुमतशरण जाति ब्राहम्ण नि. नयागांव खुर्द
बैगनिया
2
कलियाबाई, दमियाबाई पुत्री हल्का, केवल सिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति ढीमर नि.ग्राम
बैगनिया
3
राजेन्द्र प्रसाद आ. भैयालाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्राम भूमिस्वामी
4 बैगनिया
5
केवल सिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति बीमर बदामीलाल आ. अमृतलाल जाति ब्राहमण
बैगनिया
नि. बरेली
बंगनिया
6
विनोद ठाकुर पिता सुल्लू,प्रमोदठाकुर सुल्लूगौड, शकुनबाई बेवा सुल्लु , सुशीला बाई पिता सुल्लु गौड
बैगनिया
7
कोमल सिंह आ. अमान सिंह जाति किरार नि. ग्राम
8 बैगनिया मुरारी आ. मान सिंह जाति किरार नि. ग्राम भूमिस्वामी
बैगनिया
9
मानसिंह आ.पृथ्वीसिंह किरार नि. ग्राम भूमिस्वामी
लक्ष्मण धाकड आ. गनेशराम धाकड नि.
10 बैगनिया
ग्राम भूमिस्वामी
11 बैगनिया राहुल पिता हीरालाल किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी
दिनेश कुमार आ.हीरालाल जाति किरार 12 बेगनिया
4
8
6
5
43/1
5.233 0.409
7 कार्यपालन यंत्री बारना वायी नहर संभाग बाडी
41/4
0.566 0.526
42
7.863 0.595
बारना वृहद सिचाई परियोजना अंतर्गत नयागाव माईनर नहर निर्माण हेतु ग्राम जीराबाडा
0.057
0.105
41/1
7.952 0.004
45/2
47/2 0.611 0.020
0.607 0.080
53/1
0.607 0.050
53/5
0.202 0.030
53/6/1
53/3/1 0.506 0.052
0.607 0.120
53/4
52/2/2
नि.ग्राम भूमिस्की
विवेक धाकड़ पिता गनेशराम धाकड 13 बैगनिया
जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी
14 बैगनिया
0.607 0.082
51/1/1 0.607 0.095
52/2/3 0.607 0.052
विवेक धाकड़ पिता गनेशराम धाकड जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी
दिनेश कुमार आ.हीरालाल जाति किरार 15 वैगनिया
0.607 0.095
51/1/2
नि.ग्राम भूमिस्वामी
મનવાનાસહ આ.ધનશ્યામ નાત રુિરાર 16| बगानया
नि. बनियाखेडी
17 बैगनिया
1.719 0.150
95/1
0.860 0.074
95/2/1
देवीसिंह आ. खुशीलाल जाति किरार नि. बनियाखेडी
18 बैगनिया
0.075
0.860
95/2/2
दौलत सिंह आ.खुशीलाल जाति किरार नि. बनियाखेडी
19 बैगनिया किशोर सिंह आ. भबूत सिंह जाति किरार नि.ग्राम
20 बैगनिया दर्शन सिंह आ. नंदन सिंह किरार नि.ग्राम
अवधनारायण आ. रतिराम जाति किरार 21 बैगनिया
1.467 0.154
90/1
1.467 0.186
90/2
0.027
1.666
91/2/1
नि.ग्राम
22 बैगनिया हीरालाल आ. भुज्जा, भरोसीबाई आ.भुज्जा, ओमप्रकाश, जगदीश, अखलेश आ.
श्यामलाल जाति बढई नि.ग्राम 2.128 0.012
86/3
91/ 1/1/1/1/
23 बैगनिया ओमकार आ. बाबूलाल जाति किरार नि. ग्राम
0.732 0.015
1
91/1/1/1/2/
24 बैगनिया हाकम सिंह आ .बाबूलाल जाति किरार नि.ग्राम
शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता 25 बैगनिया 26 बैगनिया शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता 0.732 0.015
1
46
0.364 0.008
0.283 0.012
35
संतोष मुदगल, अनुविभागीय / भू-अर्जन अधिकारी .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
20
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 19 दिसम्बर 2023 क्र. -9027-जि.भू.अ. -2023
धारा-6
(नियम 5)
प्रकरण क्रमांक 0010 / अ -82 / 2023-24 मुख्य कार्यकार्य अधिकारी झाबुआ पावर लिमिटेड ( सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम) ग्राम बरेला तहसील घंसौर जिला सिवनी म.प्र. को रेल मार्ग द्वारा कोयले की आपूर्ति के लिये रेलवे लाईन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम बरेला पटवारी हल्का नं . 20 रा.नि. मं. कहानी तहसील घंसौर जिला सिवनी की पट्टा भूमि ख.न. 664/2 अर्जित रकबा 0.40 हैं. का अर्जन करना चाहता है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप ' ख ' में सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः-प्रारूप " ख " एवं " ग "
प्रकरण कमांक 0010/ अ-82 / 2023-24 ग्राम बरेला विकासखंड घंसौर तहसाल घसार, जिला सिवना ( म.प्र. )
प्रारूप- ख
(नियम 5)
सामाजिक समाघात रिपोर्ट
1
परियोजना का नाम
झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) की विद्युत ईकाई के लिये रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण ।
2
लोक प्रयोजन
कोल आधरित विद्युत संयंत्र के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति जिससे विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एंव राष्ट्र की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति में योगदान प्रदान करना ।
3
स्थान
ग्राम - बरेला प ० ह० नं०- 20रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसौर व जिला सिवनी
4
परियोजना का क्षेत्र
पटटा भूमि ख.न. 664/2 अर्जित रकबा 0.40 हैं.
विकल्प जिन पर विचार किया गया
6
है । परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता की पृष्ट भूमि नियंत्रण सहित
झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) की विद्युत ईकाई के लिये रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण ।
7
प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है ।
संलग्न है ।
परियोजना निर्माण के चरण परयोजना के प्रभावों को दशनि वाले
8
9
ग्राम - बरेला प० ह ० न०- 20 रा.नि.म. कहानी तहसील घसौर की पट्टा परियोजना के लिये आवश्यक कुल क्षेत्र के नक्शे भूमि
10
भूमि का मूल्य
भूमि ख.न. 664/2 अर्जित रकबा 0.40 हैं. कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2023-24 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार
निरंक
11
प्रभावित परिवारो की कुल संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अनुसार
12
परिसंपत्तिया
निरंक निरंक
13
14
विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई समाजिक समाघात
सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन ।
(क) समाधातो का विवरण (ख)समाघातो की संकेतक सूची
1. सामाजिक प्रभाव आंकलन परिवार विस्थापन एवं पुनर्वसाहट, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी , स्वास्थ्य सेवाये
2. निर्मित संरचना इमारत का प्रकार , रिथति , उपरिथति 3. आर्थिक मूल्यांकन रोजगार और आय के स्त्रोत
4. सामाजिक पर्यावरण म.प्र. पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र कमांक MPPCB / JBP/ J - 13012/ 105/ 2008 दिनांक 17/02/2010 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है ।
15 विकल्प जिन पर विचार किया गया परियोजना के पूर्ण होने से विद्युत संयंत्र को सुगमता पूर्वक रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति होगी, जिससे संयंत्र अपनी उपलब्ध क्षमता से संचालित होकर विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एंव राष्ट्र के विकास में योगदान देगा ।
हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावो की अधिमान्यता क्यो दी गयी ।
(ख ) यदि नहीं तो क्यो नहीं
16
प्रस्ताव का निष्कर्ष
झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) को रेल मार्ग द्वारा सुगमता पूर्वक कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे
लाईन का निर्माण किया जा रहा है । रेलवे लाईन के निर्माण से रेल मार्ग द्वारा इस क्षेत्र की एक मात्र विद्युत ईकाई को आवश्यकता अनुसार कोयले की अपूर्ति रेल परिवहन द्वारा हो सकेगी जिससे संयत्र निरतर संचालित होकर मध्यप्रदेश एंव राष्ट्र की उर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति में अहम योगदान करेगा और स्थानीय लोगो को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होगे ।
21
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
प्रकरण कमांक 0010 / अ-82 / 2023-24 ग्राम बरेला विकासखंड घंसौर तहसील - घंसौर , जिला सिवनी(म.प्र .)
प्रारूप- ग
(नियम 5)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय
1
प्रभावित परिवारो की जीविका प्रभावित नही
2
प्रभावित नही
लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां
3
प्रभावित नही
आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन
4
जल - मल निकासी एवं स्वच्छता प्रभावित नही
5
पेयजल के स्त्रोत
प्रभावित नही
6
प्रभावित नही
पशुओं के लिये पेयजल स्त्रोत
7
प्रभावित नही
सामुदायिकतलाब
8
उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नही हो रही है ।
जन सुविधाए (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय सुविधाए स्कूल आंगनबाडी बालउद्याान और श्मशान कब्रिस्तान)
9
बिन्दु कमांक 1 से लगाकर बिन्दु कमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नही है ।
वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।
10
यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।
अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।
क्र.-9028-जि.भू.अ.-2023
प्रकरण क्रमांक 0011 / अ-82 / 2023-24 मुख्य कार्यकार्य अधिकारी झाबुआ पावर लिमिटेड ( सयुक्त उपकम एन.टी.पी.सी.लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम) ग्राम बिनेकी कला तहसील घंसौर जिला सिवनी म.प्र. को रेल मार्ग द्वारा कोयले की आपूर्ति के लिये रेलवे लाईन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम बिनेकी कला पटवारी हल्का नं. 24 रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसौर जिला सिवनी की पट्टा भूमि ख.न. 113/2 अर्जित रकबा 1.35 हैं. का अर्जन करना चाहता है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 ) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप ' ग ' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है , जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः - प्रारूप "ख " एवं " ग " मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024
22
[ भाग 1
प्रकरण कमांक 0011 / अ-82 / 2023-24 ग्राम बिनेकी कला विकासखंड घंसौर तहसील- घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र. )
प्रारूप- ख
(नियम 5)
सामाजिक समाघात रिपोर्ट
1
परियोजना का नाम
झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) की विद्युत ईकाई के लिये रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण ।
2
लोक प्रयोजन
कोल आधरित विद्युत संयंत्र के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति जिससे विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एंव राष्ट्र की विद्युत आवश्यकता की पूर्ति में योगदान प्रदान करना ।
3
स्थान
ग्राम बिनेकी कला प०ह० नं0- 24 रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसौर व जिला सिवनी
4
परियोजना का क्षेत्र
पट्टा भूमि खान. 113/2 अर्जित रकबा 1.35 हैं.
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया है ।
6 परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता की पृष्ट भूमि नियंत्रण सहित
झाबुआ पावर लिमिटेड ( सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) की विद्युत ईकाई के लिये रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण ।
परियोजना निर्माण के चरण
7
प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है ।
8
परयोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले संलग्न है । क्षेत्र के नक्शे
9
ग्राम बिनेकी कला प ०ह ०नं0- 24 रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसौर की पट्टा भूमि ख.न. 113/2 अर्जित रकबा 1.35 हैं.
परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि
10 भूमि का मूल्य
कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2023-24 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार
11
निरंक
प्रभावित परिवारो की कुल संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार
परिसंपत्तियां
निरंक
12
13
निरंक
विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई
14
सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन ।
समाजिक समाघात (क) समाघातो का विवरण
1. सामाजिक प्रभाव आंकलन परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट , शिक्षा, समुदाय (ख) समाधातो की संकेतक सूची
की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये
2. निर्मित संरचना इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति
3. आर्थिक मूल्यांकन रोजगार और आय के स्त्रोत
4. सामाजिक पर्यावरण - म.प्र. पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र कमांक MPPCB / JBP /J - 13012 / 105/2008 दिनांक 17/02/2010 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है ।
15 विकल्प जिन पर विचार किया गया परियोजना के पूर्ण होने से विद्युत संयंत्र को सुगमता पूर्वक रेल मार्ग द्वारा कोयले की अपूर्ति होगी , जिससे संयंत्र अपनी उपलब्ध क्षमता से संचालित होकर विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एंव राष्ट्र के विकास में योगदान देगा ।
हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावो की अधिमान्यता क्यो दी गयी ।
(ख) यदि नहीं तो क्यो नही
16 प्रस्ताव का निष्कर्ष
झाबुआ पावर लिमिटेड (सयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम) को रेल मार्ग द्वारा सुगमता पूर्वक कोयले की अपूर्ति हेतु रेलवे लाईन का निर्माण किया जा रहा है । रेलवे लाईन के निर्माण से रेल मार्ग द्वारा इस क्षेत्र की एक मात्र विद्युत ईकाई को आवश्यकता अनुसार कोयले की अपूर्ति रेल परिवहन द्वारा हो सकेगी जिससे संयत्र निरतर संचालित होकर मध्यप्रदेश एंव राष्ट्र की उर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति में अहम योगदान करेगा और स्थानीय लोगो को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होगे ।
23
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
प्रकरण कमांक 0011 / अ-82 / 2023-24 ग्राम - बिनेकी कला विकासखंड घंसौर तहसील- घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र. )
प्रारूप-ग
(नियम 5)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय
प्रभावित परिवारो की जीविका
1
प्रभावित नही
2
प्रभावित नही
लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां
3
प्रभावित नही
आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन
4
प्रभावित नही
जल – मल निकासी एवं स्वच्छता
पेयजल के स्त्रोत
5
प्रभावित नही
6
प्रभावित नही
पशुओं के लिये पेयजल स्त्रोत
7
प्रभावित नही
सामुदायिकतलाब
8
उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नही हो रही है ।
जन सुविधाए (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय सुविधाए स्कूल आंगनबाडी बालउद्यद्यान और श्मशान कब्रिस्तान)
9
बिन्दु कमांक 1 से लगाकर बिन्दु कमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नही है ।
वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।
10
यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षो में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।
अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
24
सिवनी, दिनांक 21 दिसम्बर 2023
क्र.-9087- जि.भू.अ.-2023
चूाक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खान (1 ) स ( 14) म उल्लाखत वर्णित भूमि की कांचनामंडी जलाशय परियोजना की बांयी एवं दायी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को सम्बंधित भूमि के सम्बंध में भूमि अर्जन पुर्नावासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने भूमि के सम्बंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अन्तर्गत सिंचाई परियोजना की बावत जहाँ तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण के प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबन्ध लागू नहीं होंगे । उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-
प.ह.न.-43
बं.नं.:- 479
:- मानेगांवकला
01. ग्राम का नाम
जिला - सिवनी
तहसीलः- बरघाट
:- बरघाट
02. रा.नि.मं.
:- 0.05 हेक्टेयर
03. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
संरचनाए
वृक्ष
सीमाए
क्र
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
पश्चिम
दक्षिण
उत्तर
पूर्व
प्रकार
संख्या
किस्म
OteInkate
प्लिंथएरिया स्वामित्वकाप्रकार
भूमिकाप्रकार
013102fate
14
9
11 12 1310
8
7
6
5
4
2
3
1
क्षत्रपति
0.05
336/1
1.
शासकीय भूमि
क्षत्रपति पिता टेकचंद जाति पवार नि.ग्रा. भूमिस्वामी
कृषि
पि. टेकचंद की शेष भूमि
Helledbeffe
सचिन, नितिन बगैरह पि. फकीरचंद जाति तेली की भूमि
सचिन, नितिन बगैरह पि. फकीरचंद जाति तेली की भूमि
0.05
1
योग
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा -11 (4) के आधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संयव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय /विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4.. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।
25
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-9088-जि.भू.अ.-2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की कांचनामंडी जलाशय परियोजना की बांयी एवं दायी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे । उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है: -
1 ग्राम का नाम:- साल्हेकलां
बं.नं.:- 563
रा.नि.मं. :- बरघाट
तहसील:- बरघाट
प.ह.नं.:- 66 जिला:- सिवनी
2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल:- 0.43 हेक्टेयर
स. क.
सर्वेक्षण क्रमांक
सीमाएं
संरचन
वृक्ष
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
Neekkebijla
Llfateseefore क्षेत्रफल(हे०में)
NADK142fe
1
2
3 4
5
6
1
कृषि
489/1 /1
भूमिस्वामी
उत्तर दक्षिण
पश्चिम
पूर्व
संख्या
aapk
thayoratky
प्र गर्गा त कि स्म
7
8
11 1213 14
9
10
पत्नी जाति नि.ग्रा.
0.02 नूतनबाई रामेश्वर प्रसाद पंवार भूमिस्वामी
2
0.04
489/1
/2
शासकीय भूमि
नूतनबाई कीशेष भूमि
नेमीचंद पि. जीवनला लकी भूमि
भुमेश्वरी पिता चैनसिह बगैरह की शेष भूमि
शासकीय भूमि
नूतनबाई की शेष भूमि
नेमीचंद पि. जीवनला लकी भूमि
भुमेश्वरी पिता चैनसिह बगैरह कीशेष भूमि [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
26
0.04
3
कृषि
527/3 /1
भूमिस्वामी
पिता जाति नि.ग्रा.
शासकीय भूमि
नेमीचंद जीवनलाल पंवार भूमिस्वामी
नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि
रविन्द्र विमला बगैरह पिता जोहरला ल अहीर की भूमि
नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि
0.04
4
कृषि
527/3 /2
Helpiteffe
शासकीय भूमि
नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि
रविन्द्र विमला बगैरह पिता जोहरला ल अहीर कीभूमि
नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि
0.04
कृषि
5 488/3 /1
Helpiteffe
नूतनबाई की भूमि
शासकीय भूमि
नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि
नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि
0.03
6 488/3 /2
नूतनबाई की भूमि
भूमि शासकीय
नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि
नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि
7
0.04
492/1 /1
कृषि
नूतनबाई भूमि की
शासकीय भूमि
मानेश्वरी की भूमि
Helpitate
भुमेश्वरी पिता चैनसिह बगैरह की शेष भूमि
पिता नूतनबाई जाति नि.ग्रा.
भुमेश्वरी चैनसिंह पत्नी रामेश्वर पंवार भूमिस्वामी
0.04
8 492/1 /2
कृषि
शासकीय भूमि
नूतनबाई की भूमि
उर्मिला, प्रमिला /उदर्या संह बगैरह
theltbelight
भुमेश्वरी पिता चैनसिह बगैरह की शेष भूमि की भूमि मनोज
0.14
2/1
9
शासकी य भूमि
कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय भूमि
जागेश्वर पिता जीवनलाल पवार की शेष भूमि
विनोद बगैरह पिता शोभाराम पवार कीभूमि
सेमेन्द्र ललिता दिशा पिता जागेश्वर रोमतन पत्नी जागेश्वचर जाति पंवार नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.43
9
योग
1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 27
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
शाजापुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2023 क्र.-भू-अर्जन-2023-268-269
-:: अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार , अधिनियम 2013:: -
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक 1 से 4 में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने 6 में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा-11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा -11 की उपधारा -1 के अधीन अधिसूचित किया गया है , जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क ) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख ) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी
शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा : -
अनुसूची (01 )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला
तहसील
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण ग्राम
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
3
2
4
1.515 निजी
शाजापुर शुजालपुर
लसुडलिया हेजम
6 से शुजालपुर सिटी लसुडलिया हेजम मार्ग निर्माण
5 कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर
अनुसूची (02)
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
हेक्टर में
भूमिका कुल रकबा
खसरा क्रमांक
भूमिका
असिंचित
सिंचित
1
2
7
कुल 9
3
6
8
0
1
0.252
0.130
0.130
54/1/1
श्रीमति रानीबाई पति अशोक, लक्ष्मीबाई पति भारतसिंह जाति काछी
0.178
0
0.178
54/2
0.888
2 दिनेश पिता देवकरण जाति पंवार श्री चंदरसिंह, दिलीपसिह, विष्णुचरण ,
62/1/1/4
0.418
0
0.418
0.418
लखनसिंह पिता मुंशीलाल,किश, रितिका नाबा ० पिता एलमसिंह सरपर० माता स्वयं नेम कुंवरबाई विधवा एलमसिह, जसोदाबाई विधवा
3
0
0.240
0.240
0.240
77/1/1/4
मुंशीलाल, रणजीतसिह पिता भंवरजी. मंशाबाई पिता जीतमल, माखनसिंह, प्रेमसिह पिता दोलतसिंह जाति पंवार, रामचरण पिता पदमसिंह जाति तेली
पता लसुडलिया हेजम भूमि स्वामी
4
0.270
0
0.270
62/2
0.612
श्रीमति रेखाबाई पति मुकेश जाति पंवार
0.010
0
0.028
0.010
76/1
5 श्री कैलाश पिता धुलजी जाति सुतार
6
0.010
0.028
0
0.010
76/2
श्री लालजीराम पिता हजारीलाल जाति सुतार
0.010
0.010
0.028
0
76/3
श्री बद्रीप्रसाद हिस्सा 0.531 पिता 7 शोभाराम , कांतीलाल पिता शोभाराम , अनारबाई बेवा शोभाराम
8
0.249
0.796
0
0.249
77/2
श्री रामचरण पिता पदमसिह जाति पंवार
3.290
0.927
1.515 कुल योग
0.588 नोट-भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर / भू-अर्जन अधिकारी शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किशोर कन्याल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
28
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
प्ररूप v
(नियम 10 देखे)
धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन संशोधित घोषणा का प्रकाशन
सचिव, राजस्व विभाग
क.367/भू-अर्जन/2023 नरसिंहपुर , दिनांक21/12/2023
रा०मा० क. 12 / अ-82/ 2022-23 मौजा ग्राम- हीरापुर नं.बं. 598 प.ह.नं.- 3 तहसील- नरसिंहपुर
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय
परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम हीरापुर नंब. 598 प.ह.नं. 3 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 8 .
825 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के
अधीन एक भू- खंड है , जो 8.825 हेक्टेयर है ग्राम हीरापुर तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है ।
जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है-
ग्राम हीरापुर तह० नरसिंहपुर नं. बं. 598 , प.ह.नं. 3
स. हितवद्ध व्यक्ति का नाम स्वामित्व का खसरा नं. अर्जित रकबा
प्रकार हे.
1 2 3 4 5
1 प्रेमसिंह वल्द गुवन्दी रावत सा. देह भूमि स्वामी 26/1/3 0.093
2 बृजलाल वृन्दावन पिता इमरत रावत सा.देह भूमि स्वामी 26/1/2 0.017
3 उत्तमसिंह शंकरलाल पूरनलाल पिता सूरतसिंह दुज्जीबाई वेवा भूमि स्वामी 56/2 0.316
4 पूरनलाल वल्द प्रेमलाल केटले सा. झालोन तहसील पाटन भूमिस्वामी 61/1 0.129
5 आनंद कुमार आ. अन्नीलाल संजीव कुमार आ. पूरनलाल नाथ भूमि स्वामी 61/2 0.129
6 टावल वल्द मंगल चमार सा. हीरापुर भूमि स्वामी 59/2,60/2,59/4 0.637
60/4
7 भागवती वेवा कल्यान सिंह श्रीराम कुन्नू प्रीतम धन्नाबाई जय भूमि स्वामी 59/3, 60/3 0.178
बाई जानकीबाई कमलोबाई मुन्नी पिता कल्याण ढीमर सा. देह 59/1, 60/1 0.405
8 श्री ब्रम्हा विद्यानंद ब्रम्हचारी गुरू श्री जगतगुरू शंकराचार्य भूमिस्वामी 172, 173 0.976
स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्तवी महाराज परमहंसी गंगाआश्रम भूमि स्वामी 142/1, 144/1 , 0.153
झोतेश्वर 147/1
9 गोपी पम्मा सोबरन कमलसिंह मुन्नालाल भीकम सब्बोवाई भूमि स्वामी 148/1 0.017
10 जानकीप्रसाद उर्फ रामेश्वर प्रसाद वल्द रूपचंद सा. हीरापुर भूमि स्वामी 148/3 0.126
11 कुंजीलाल वल्द गनेश प्रसाद नौरिया सा. नरसिंहपुर भूमि स्वामी 170/1/1 , 174/1 , 0.239
12 राहुल रोहित पिता उमाशंकर अग्रवाल सा. हीरापुर भूमि स्वामी 170/1/2 , 174/1, 0.405
13 संत सिंह इमरती बाई कुंवरबाई पिता अध्दीलाल खिम्मा निर्मल भूमि स्वामी 169, 175 1.263
संत सिंह इमरती बाई कुंवरबाई पिता अध्दीलाल खिम्मा निर्मल भूमि स्वामी 170/2 , 171/2 0.809
14
बाई कमला बाई हल्कीबाई पुत्री घनश्याम मलाह सा. हीरापुर 174/2
15 रमेश वतीबाई पिता रूपचंद मलाह सा.देह भूमि स्वामी 167/3 0.176
29
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
रीनाबाई वल्द खुजलू मलाह सा. देह 16
17
0.134 161/12, 167/5
भूमि स्वामी
0.168
163
भूमि स्वामी
श्रीदेव महावीर जी स्वामी सर० अमित कुमार , राजेश कुमार, आरती, आभा, अनीता पिस. छविलाल जाति व्राम्हण पता हीरपुर नरसिंहपुर
0.168
166
भूमि स्वामी
मेरसिंह मोहनसिंह रख्खोबाई इमरती बाई पिता खूबसिंह
18
0.526
168, 176
भूमि स्वामी
मुन्नीबाई पति डब्बल सिंह वृजलाल भोपत हीरालाल त्रिवेणीवाई
19
नर्मदा प्रसाद वल्द परसराम मलाह सा. जुगपुरा 20
नारायण वल्द ऊमेद सिंह मलाह सा. जुगपुरा 21
0.814
165, 177
भूमि स्वामी
0.947
164,178
भूमि स्वामी
8.825
कुल योग
1 उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक 17 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय तहसीलदार नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 0910 /3-6/2022-23 आदेश दिनांक 13.04.23 के अनुसार संशोधित किये गये है ।
2 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
3 कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 410 दिनांक 15.03.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
4 चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
5 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला , लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
6 जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
[ भाग 1 30
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश
शासन राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 25 जुलाई 2023 प्र.क्र.-51-अ-82-2023-24
(अतगत धारा-19 भूमि अजेन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है. कि नीचे दी... गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम समेली के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 230/1/2 रकबा 1.000 हे, सर्वे नं. 167/4 रकबा 1.341 हे एवं सर्वे नं. 199 रकबा 0.038 हे . पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता-
-: अनुसूची:-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान ग्राम समेली
स.क.
आबादी का विवरण हे. में.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
मकान नम्बर
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आबादी के सर्वे नं.
कुल रकबा
1
2
3
4
5
1
1.341
167/4
34
302.40
कु. रबीना (नाबलिग) पिता श्री स्वः श्री
राधेश्याम जाति रूहैला
योग:- 302.40
या (हे. में)
0.030
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
राजगढ़, दिनांक 4 सितम्बर 2023 प्र.क्र.- 22-अ-82-2023-24
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील एवं जिला राजगढ़ की ग्राम - कराड़िया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-:अनुसूची ( 1 ) : -
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि
विवरण
अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
स.क.
( 3 )
(2)
(1
0.759
1
कराडिया
0.759
कुलयोग:-
-: अनुसूची ( 2 ) : -
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि
ग्राम कराड़िया
अर्जित रकबा (हे. में)
खसरा नंबर कुल रकबा (हे.मे)
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
4
5
3
2
1
1
0.759
0.759
5/7
मानसिंह , कमल , रामकिशन पिता शंकरलाल, प्रेमवाई. कलाबाई पिता शंकरलाल जाति लोड़ा नि.ग्रा.भूमि स्वामी
0.759
0.7.59
1
महायोग:-
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
31
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कमांक/ ११५५ /भू-अर्जन / 2023 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 2919-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में सुन्दरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र से ग्राम सुन्दरपुरा की प्रभावित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ) : -
तहसील : ब्यावरा
जिला: राजगढ़
सुन्दरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित छूटी हुई निजी में भूमि का अनुपूरक प्रस्ताव , ग्राम - सुन्दरपुरा
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) स.क.
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
( 1 )
( 2)
( 3 )
(4)
1
1.161
0.500 सुन्दरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम- सुन्दरपुरा की भूमि की आवश्यकता ।
कुल योग :- 1.161
0.500
-: अनुसूची ( 2 ) : -
स.क्र .
सर्वे नंबर
नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का कुल रकबा (हे .में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
1
2
3
4
5
1
0:397
0.230
81/3/1
रामप्रसाद आ. बंशीलाल , कान्तीबाई पति रामप्रसाद जाति चमार पता नि.ग्रा.भू. अहस्तांतरणीय
2
0.397
0.230
81/4/1
कंवरलाल पिता नाथूलाल , सीमाबाई पति कंवरलाल जाति चमार नि.ग्रा.भू. अहस्तांतरणीय
47
0.367
0.040 3 मांगीलाल पिता दोलजी जाति सौंधिया पता नि.ग्रा.भू.
1.161
0.500
किता
कुलः-
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
32
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
क्र.-1617-अ.वि.अ. भू-अर्जन-2023
नरसिंहपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2023
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11 )
रा.मा.क्रं. 0001 / अ-82 / 2023-24 मौजा ग्राम- खिरेटी प.ह.नं. 28/7 नं.ब. 93 तहसील सांईखेड़ा
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये बेराज निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification NO.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा -2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है-:
अनुसूची-1
1. परियोजना का नाम
:
चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना कि लिये डूब क्षेत्र 2. भूमिकाविवरण
1. जिला
:
नरसिंहपुर
2. तहसील
:
सांईखेड़ा
3. ग्राम
:
खिरेटी
4. प.ह.नं.
28/7
5. नं.ब.
:
93
:
0.200हे.
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 33
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
अनुसूची2
स्वामित्वका प्रकार
खसरा नंबर
अर्जित रकबा हे.
क्रं हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
3
2
4
5 1
0.200 1.
102/1
भूमिस्वामी
मुरारी प्रसाद पुत्र जमना प्रसाद ब्रा. पता
नरसिंहपुर
0.200
कुल योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( 2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 (7) -2014-सात- शा. 2ए भोपाल दिनांक- 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाताहै।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।
अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रं. 84, भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) गाडरवारा के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) गाडरवारा) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।
भमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुविभाग गाडरवारा कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस कोकार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
34
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
परिपत्र क्रमांक 05 / 12 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न सूची 01 से 08 में वर्णित भूमि के कॉलम 08 में दर्षित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रविकार और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (07) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा -11 प्राधिकृत करता है: - की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करने हेतु
भूमि का विवरण :-
जिला
रायसेन
बेगमगंज
तहसील /तालुका
ग्राम
बांसादेही
-:अनुसूचीः-
-:भूमि का विवरणः-
जिला तहसील ग्राम का नाम
खसरा नंबर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
कुल रकवा (हे. में)
धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा
1
2
3
4
7
8
अर्जित रकवा (हे. मे) 6
5
रायसेन बेगमगंज बांसादेही
जेरा
0.319
20/1/1/1
मध्यम
20/1/1/2
1.012
सिंचाई
1.011
20/1/2, 21 , 23 , 24
परियोजना
0.217
0.117
20/1/3
1.011
20/1/4
परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर
2.000
20/2
25
0.336 0.336
26
0.906
0.906
के अंतर्गत बांध निर्माण के डूब से प्रभावित हेतु ।
27/1
0.244 0.244
27/2
3.129 3.129
27/3
0.247
0.247
28/1/1
0.492 0.492
0.728
0.728
28/1/2
0.823
0.823
28/2,29,30
28/3
1.234
1.234
31
0.045 0.045
32
0.093 0.093
33
0.251 0.251
34
0.380
0.380
0.056 0.056
35/1
35/2
0.014 0.014
36
0.376
0.376
37
0.117
0.117 35
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
38 0.558 0.558 39 0.158 0.158 40 0.138 0.138 41 0.089 0.089 42,43 0.254 0.254 44 0.987 0.987 45 0.247 0.247 46 0.238 0.238 47 0.138 0.138 48 0.161 0.161 49/1 0.254 0.254 49/2 0.254 0.254 50/1 0.154 0.154 50/2 0.116 0.116 51/1 0.077 0.077 51/2 0.072 0.072 51/3 0.072 0.072 51/4 0.072 0.072 52 0.098 0.098 53 0.152 0.152 54/1 1.562 1.562 54/2/1 0.462 0.462 54/2/2 1.432 1.432 55/1 0.140 0.140 55/2 0.100 0.100 55/3 0.150 0.150 55/4 0.305 0.305 56 0.161 0.161 57/1 0.985 0.985 57/2 0.439 0.439 58 0.185 0.185 59 0.044 0.044 60 1.165 1.165 61 0.499 0.499 62/1 0.036 0.036. 62/2 0.037 0.037 63 0.049 0.049 65 0.178 0.178 66 0.231 0.231 67 0.101 0.101 68 0.145 0.145 69 0.036 0.036
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
36
70 0.065 0.065
71 0.016 0.016
72/1/1 0.202 0.202
72/1/2 0.546 0.546
73 0.327 0.327
74 0.259 0.259
75 0.551 0.551
76/1 0.292 0.292
76/2 0.100 0.100
76/3 0.106 0.106
77 0.117 0.117
78 0.158 0.158
79 0.121 0.121
80/1 0.341 0.341
80/2 0.341 0.341
80/3 0.342 0.342
82 0.040 0.040
83 0.045 0.045
85 1.137 1.137
86 0.717 0.717
87 0.561 0.561
88/1 0.085 0.085
88/2 0.085 0.085
88/3 0.085 0.085
89/1 0.058 0.058
89/2 0.058 0.058
89/3 0.058 0.058
90/1 0.075 0.075
90/2 0.076 0.076
90/3 0.076 0.076
91/1/1 0.128 0.128
91/1/2 0.106 0.106
91/2 0.161 0.161
93/1/1, 94/1/1 0.190 0.190
93/1/2, 94/1/2 0.137 0.137
93/2, 94/2 0.339 0.339
95/1/1 0.124 0.124
95/1/2 0.330 0.330
95/2 0.093 0.093
96/1 0.698 0.698
96/2 0.148 0.148
97 0.817 0.817
37
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
98 0.425 0.425
99 1.509 1.509
100 0.845 0.845
102/1 0.065 0.065
102/2 1.335 1.335
104 0.574 0.574
105/1 1.185 1.185
105/2/1 1.172 1.172
105/2/2 1.173 1.173
105/3 1.185 1.185
106 0.914 0.914
107/1,108,109, 110, 117 0.405 0.405
107/2/1,108,109,110,117 0.405 0.405
107/2/2/1,107,108 , 109, 110, 117 0.809 0.809
107/2/2/2, 108, 109 , 110, 117 0.708 0.708
0.576 0.576
111/2 0.342 0.342
111/3 0.165 0.165
111/4 0.350 0.350
112 0.089 0.089
113 0.380 0.380
114/1 0.537 0.537
114/2 0.534 0.534
114/3 0.537 0.537
114/4/1/1 0.103 0.103
114/4/1/2 0.099 0.099
114/4/2 0.329 0.329
115 0.372 0.372
116/1 0.327 0.327
116/2 0.328 0.328
118/1 0.024 0.024
118/2 0.024 0.024
120/1 0.060 0.060
120/2 0.052 0.052
120/3 0.078 0.078
121/1, 129 0.764 0.764
121/2, 129 0.764 0.764
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
38
121/3, 129
121/4/1, 129
121/4/2, 129
121/4/3, 129
122/1
122/2
122/3
123
124/1/1
124/1/2
124/2
124/3/1,125/3
124/3/3,125/2
124/3/4
126/1
126/2
127
128
130/1
130/2
131
132/1
132/2
133
134/1
134/2
134/3
136/1
136/2
137/1
137/2
138/1
138/2/1
138/2/2
139/1
139/2
140/1
140/2
141/1/2
141/1/3
141/2/1
[ भाग 1
0.764 0.764 1.028 1.028 0.311 0.311 0.623 0.623 0.089 0.089 0.130 0.130 0.072 0.072 0.372 0.372 0.112 0.112 0.112 0.112 0.405 0.405 0.312 0.312 0.156 0.156 0.136 0.136 0.362 0.362 0.552 0.552 0.113 0.113 0.953 0.953 0.186 0.186 0.190 0.190 0.640 0.640 0.534 0.534 0.264 0.264 0.190 0.190 0.133 0.133 0.134 0.134 0.134 0.134 0.182 0.182 0.182 0.182 0.408 0.408 0.409 0.409 0.641 0.641 0.464 0.464 0.177 0.177 0.457 0.457 0.457 0.457 0.172 0.172 0.180 0.180 0.320 0.320 0.321 0.321 0.320 0.320 0.109 0.109
39
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
141/2/2 0.110 0.110 142/1 0.475 0.475 142/2/1 0.016 0.016 142/2/2 0.460 0.460 143/1 0.380 0.380 143/2 0.377 0.377 143/3/1 0.209 0.209 143/3/2 0.168 0.168 143/5 0.376 0.376 144/1 0.048 0.048 144/2 0.048 0.048 144/3 0.048 0.048 144/4 0.049 0.049 145 0.796 0.796 146/1 0.478 0.478 146/2/1 0.405 0.405 146/2/2/1 0.299 0.299 146/2/2/2 0.017 0.017 147 0.344 0.344 148 1.173 1.173 149/1 0.053 0.053 149/2 0.052 0.052 149/3 0.862 0.862 149/4 0.052 0.052 150/1 0.255 0.255 150/2 0.248 0.248 150/3 0.248 0.248 150/4/1 0.040 0.040 150/4/2 0.063 0.063 150/4/3 0.032 0.032 150/4/4 0.113 0.113 151 0.045 0.045 152/1 0.164 0.164 152/2 0.248 0.248 152/3 0.084 0.084 153/1 0.040 0.040 153/2 0.086 0.086 153/3 0.040 0.040 154/1 0.086 0.086 154/2 0.036 0.036 154/3 0.036 0.036 155/1 0.214 0.214
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
40
155/2 155/3 156/1 156/2 156/3 157/1 157/2 157/3 158/1 158/2 158/3 158/4 159/1 159/2 159/3/1 159/3/2 159/4 159/5 160/1/1/1 160/1/1/2 160/1/2 160/2/1 160/2/2 160/2/3 160/2/4 160/3 161/1 161/2 161/3/1 161/3/2/1 161/3/2/2 161/3/2/3 161/3/2/4 162/1/1 162/1/2 162/1/3 162/1/4 162/2/1 162/2/2 162/3 163/1, 164 163/2,164
[भाग 1
0.214 0.214 0.433 0,433 0.206 0.206 0.206 0.206 0.409 0.409 0.093 0.093 0.048 0.048 0.048 0.048 1.052 1.052 0.104 0.104 0.088 0.088 0.124 0.124 0.200 0.200 0.134 0.134 0.153 0.153 0.048 0.048 0.152 0.152 0.139 0.139 0.607 0.607 0.608 0.608 0.405 0.405 0.788 0.788 0.784 0.784 0.380 0.380 0.794 0.794 0.591 0.591 0.434 0.434 0.734 0.734 0.202 0.202 0.202 0.202 0.101 0.101 0.152 0.152 0.152 0.152 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.102 0.102 0.198 0.198 0.024 0.024 0.222 0.222 0.292 0.292 0.270 0.270
41
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
165 0.057 0.057 166 0.798 0.798 167/1 0.061 0.061 167/2 0.064 0.064 168 0.024 0.024 170/1 0.036 0.036 170/2 0.506 0.506 170/3 0.506 0.506 171/1 0.567 0.567 171/2 0.073 0.073 172/1 0.080 0.080 172/2 0.045 0.045 173/1 0.138 0.138 173/2 0.020 0.020 174/1 0.356 0.356 174/2 0.202 0.202 174/3 0.202 0.202 175/1 0.283 0.283 175/2 0,303 0.303 176/1 0.967 0.967 176/2/1 0.020 0.020 176/2/2 0.182 0.182 177 0.150 0.150 179/1 0.100 0.100 179/2 0.070 0.070 179/3 0.055 0.055 180 0.061 0.061 181/1 1.074 1.074 181/2 0.285 0.285 181/3 0.238 0.100 181/4 0.364 0.250 181/5 0.200 0.070 182/1 0.551 0.038 183/1 0.284 0.284 183/2 0.405 0.405 183/3 0.174 0.174 184/1 0.497 0.497 184/2 0.312 0.312 185/2 0.045 0.045 185/3,186 0.089 0.089 185/186/1 0.216 0.216 187 0.397 0.397
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
42
188/1 0.283 0.283
188/2 0.081 0.081
189/1 0.235 0.235
189/2 0.235 0.235
190/1 0.230 0.230
190/2 0.115 0.115
190/3 0.113 0.113
191 0.591 0.591
192 0.206 0.206
193 0.287 0.287
194 0.166 0.166
195 0.109 0.109
196 0.223 0.223
197/1 0.134 0.134
197/2 0.350 0.350
198/1 0.405
0.733
198/2 0.639
199/1 0.489
0.487
199/2 1.617
200/1 1.918
1.783
200/2 0.607
201 0.263 0.263
202 0.340 0.340
203/1 0.796 0.796
203/2/1 0.391 0.391
203/2/2 0.405 0.405
204 0.024 0.024
205/1 0.202 0.202
205/2 0.045 0.045
207 0.308 0.308
208 0.680 0.680
209 0.384 0.384
210/1,391 0.303 0.303
210/ 2/1,391 0.194 0.194
210/2/2,391 0.028 0.028
210/3,391 0.218 0.218
210/4,391 0.303 0.303
211 0.105 0.105
212 0.049 0.049
213/1 0.101 0.101
213/2 0.251 0.251
214/1/1/1 0.0070 0.007
43
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
214/1/1/2 0.0070 0.007
214/1/1/3 0.0070 0.007
214/1/1/4 0.0070 0.007
214/2 0.074 0.074
214/3 0.040 0.040
215 0.032 0.032
216/1 0.037 0.037
216/2 0.037 0.037
216/3 0.039 0.039
217/1 0.110 0.110
217/2 0.109 0.109
217/3 0.109 0.109
218/1 0.434 0.434
218/2 0.435 0.435
218/3 0.434 0.434
219 0.219 0.219
220 1.368 1.368
221 2.449 2.449
222/1/1 0.089 0.089
0.093 0.093
0.182 0.182
223/1 0.263 0.263
223/2/1 0.263 0.263
223/2/2/1 0.012 0.012
0.008 0.008
224 0.142 0.142
225/1 0.032 0.032
225/2 0.033 0.033
226/1 0.093 0.093
226/2 0.097 0.097
227 0.024 0.024
228 0.081 0.081
229 0.036 0.036
230 0.045 0.045
232 0.040 0.040
233/1 0.219 0.219
233/2/1 0.271 0.271
233/2/2 0.271 0.271
234/1 0.117 0.117
234/2 0.118 0.118
235/1 0.215 0.215
235/2 0.060 0.060
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
44
236
0.089 0.089
0.153 0.153
237/1/1
0.159 0.159
237/1/2
0.405
0.405
237/2
0.161 0.161
238/1
0.130 0.130
238/2
239
0.032 0.032
240
0.089 0.089
0.985 0.985
242/1, 243
245
0.599 0.599
0.213 0.213
246/1/1/1/1/1
0.515 0.515
246/1/1/1/1/2
0.515 0.515
246/1/1/1/1/3
0.515 0.515
246/1/1/1/1/4
0.124 0.124
246/1/1/1/1/5
0.202 0.202
246/1/1/1/2
0.405 0.405
246/1/1/2
0.202 0.202
246/1/2
0.445 0.445
246/2
248/1
0.092 0.092
0.109
0.109
248/2
0.107 0.107
248/3
0.109 0.109
248/4
0.085 0.085
249/1
0.086 0.086
249/2
0.084 0.084
249/3
0.086 0.086
249/4
0.160 0.160
250/1
0.218 0.218
250/2/1
0.565 0.565
250/2/2
0.117 0.117
251
0.717 0.717
252/1
0.042 0.042
252/2/1/1
0.042 0.042
252/2/1/2
0.042 0.042
252/2/1/3
0.042 0.042
252/2/1/4
0.663 0.663
0.532 0.532
252/2/3
0.794 0.794
252/3
0.868 0.868
253/1
0.868 0.868
253/2
0.434 0.434
253/3/1 45
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
253/3/2
254
255/1
255/2
256/1
256/2
256/3
257/1
257/2
257/3
258
259
260
261
262/1
262/2/1
262/2/2, 263, 264, 266
262/2/3
263
264/1
265/1
265/2
266
267
268
269
270
271/1
271/2
271/3
272
273/1
273/2
273/3
274
275
276
277/2
277/3
277/4
277/5 0.434
0.434
0.555 0.555
0.437 0.437
1.331 1.331
0.809 0.809
0.202 0.202
1.599 1.599
0.301
0.301
0.504 0.504
0.202 0.202
0.809 0.809
0.668
0.668
0.279
0.279
2.221 2.221
1.436
0.575
1.586
0.583
0.587
0.069 0.069
0.226 0.226
0.262
0.262
0.228 0.228
0.093 0.093
0.490
0.490
0.802 0.802
0.263 0.263
0.664 0.664
0.121 0.121
0.262 0.262
0.264 0.221
0.093 0.093
0.224 0.224
0.221 0.221
0.221 0.221
0.085
0.085
0.303 0.303
0.077 0.077
0.339
0.339
0.500
0.303
0.303 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
46
277/6 0.101
277/281/1 0.231
278/1 0.113
0.040
278/2 0.199
282, 281 0.409 0.409
283 0.409 0.409
284 1.168 1.168
285 0.129 0.129
286 0.061 0.061
288 0.049 0.049
290 0.061 0.061
291 0.024 0.024
292 0.061 0.056
293 0.316 0.115
294 1.185 0.075
295 0.954 0.954
296 1.206 0.700
298/1,299,300 0.777
298/2, 298, 300 0.777
0,340
298/3, 299, 300 0.777
298/4, 299 , 300 0.777
303/1 1.214 1.214
303/2 0.231 0,231
304 0.951 0.951
305/1 0.364 0.364
305/2 0.033 0.033
306 0.105 0.105
307 0.150 0.150
308/1 0.594 0.594
308/2 0.280 0.280
309 0.061 0.061
311/1 0.498 0.498
311/2 0.497 0.497
312/1 0.043 0.043
312/2 0.042 0.042
313 0.413 0.413
314 0.825 0.825
316/1 0.219 0.219
316/2 0.214 0.214
317/1 0.284 0.284
317/2 0.287 0.287
318 0.219 0.219
47
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
320
1.416 1.416
0.045
323/1
0.075
0.496
323/2
0.202
324/1/2
0.137
0.607
324/2/2
0.405
334/1/1, 334/2/1, 335/1/1, 336/1/1, 337/1/1
0.405
334/1/2, 334/2/2, 335/2/1, 336/1/2, 337/1/2
0.405
334/1/3,334/2/3,335/1/3,336/1/3,33 7/1/3
0.309
334/1/2/1, 334/2/2, 335/2/1, 336/2/1, 337/1/1
0.118
0.308
334/1/2/2, 334/2/3 , 335/2/3 , 336/2/2,337/1/2
0.353
334/1/2/3, 334/2/4, 335/2/4, 336/2/3, 337/3
0.380
334/1/4, 334/2/4 , 335/4, 336/4, 337/4
0.262
334/1/5 , 334/2/5, 335/2/5 , 336/2/4, 337/4
0.312
378/1
378/2
0.409
0.409 1.350
378/3
378/4
0.409
0.409
378/5
0.081
387/1/2/1
0.081
387/1/2/2
0.081
387/1/2/3
0.081 1.070
387/1/2/4
0.081
387/3/3
0.081
387/388/3/3
0.688
387/388/1 48
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
387/388/3/1
389
392
400
401/1
401/2
402
403
404
405/1
405/2
468
469/1
469/2
478/1/1
478/1/2
478/2/1
478/2/2
478/3/1/1
478/3/2
479
480
481
482
483/1/1
483/1/2
483/1/3
483/2
484
485/1
485/2
486/1
486/2
487/1
487/2
488/1
488/2
489/1
489/2
489/3
489/4
489/5
[ भाग 1
0.202
0.530 0.026
0.015
0.384
0.332 0.033
0.061
0.130
0.121
0.016 0.016
0.174 0.174
0.125 0.064
0.105
0.080
0.093
1.202 0.060
0.967 0.950
1.254 0.250
0.809
0.858
0.837
0.140
0.473
0.639
0.567
0.146 0.146
0.142 0.142
0.777 0.777
0.339 0.339
0.405 0.405
0.101
0.101
0.101 0.101
0.096
0.096
0.287 0.287
0.116 0.116
0.155
0.155
0.040 0.040
0.041 0.041
0.036
0.036
0.110 0.110
1.149 1.149
0.085 0.085
0.490 0.490
0.036
0.036
0.186 0.186
0.162
0.162
0.036
0.036 49
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
490 0.279 0.279
491/1 0.089 0.089
491/2 0.089 0.089
492/1 0.194 0.194
492/2 0.247 0.247
493/1/1 0.061 0.061
493/1/2 0.048 0.048
493/2 0.080 0.080
495/1 0.577 0.577
495/2 0.018 0.018
496, 497 0.680 0.680
498 0.555 0.555
499 0.761 0.761
500 4.290 4.290
501 0.097 0.097
502 1.380
1.380
503 0.0001
504/1 0.121 0.121
504/2 0.368 0.368
504/3/1 0.053 0.053
505 0.028 0.028
506/1 0.479 0.479
506/2/1 0.237 0.237
506/2/2 0.243 0.243
507/1,508 0.643 0.643
507/2,508 0.322 0.322
507/3/1,508 0.161 0.161
507/ 3/ 2,508 0.161 0.161
509/1 1.421 1.421
509/2/1 1.811 1.811
509/2/2/1 1.117 1.117
509/2/2/2 0.085 0.085
509/2/2/3 0.247 0.247
509/2/2/4 0.248 0.248
509/2/2/5 0.114 0.114
510,512/1,512/2 1.031 1.031
511/1 0.134 0.134
511/2 1.134 1.134
513 0.109 0.109
514 0.045 0.045
516/1 0.376 0.376
50
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
516/2 517 518/1 518/2 518/3/1 518/3/2 518/3/3 518/4 518/5/1 518/5/2 518/6 518/7/1 518/7/2 519/1/2 519/1/3 519/1/4 519/2 520/1 520/2 522/1 522/2 524 525/1
[भाग 1
0.101 0.101
0.275 0.275
0.405
0.401
0.495
0.465
0.445
0.405 3.975
0.817
0.437
1.256
0.809
0.401
0.630 0.630
0.527 0.527
0.004 0.004
1.558 1.558
0.198
0.100
0.198
0.253 0.253
1.289 1.289
0.084 0.084
0.121 0.121
525/1/1,525/1/3/2 , 525/2/2 0.538 0.538
525/1/2/3/3/1 0.049 0.049
525/1/2/3/3/2 0.141 0.141
526 0.189 0.189
527 0.397 0.397
528 0.073 0.073
529/1/1 0.264 0.264
529/1/2 0.607 0.607
529/1/3 0.264 0.264
529/2/1 0.458 0.458
529/2/2 0.065 0.065
530 0.895 0.895
531 0.829 0.829
532 0.220 0.220
533 0.166 0.166
534 0.069 0.069
535 0.210 0.210
537 0.036 0.036
51
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
538 1.781 1.781
539 0.057 0.057
541 2.825 1.384
543, 544 0.124 0.100
545 0.073 0.073
547. 0.012 0.012
550 1.728 0.088
554/1 0.489
0.041
554/2 0.489
560 1.853 0.073
561 0.214 0.065
563 0.7 0.239
565 0.15 0.15
567/1 0.04 0.04
567/2 0.037 0.037
568/1 0.871 0.871
568/2 0.871 0.871
568/3 0.871 0.871
570 0.049 0.049
571 0.07 0.07
572 0.114 0.114
573/1- 1.848
573/2 0.202 0.830
573/3 0.202
574/1 1.619 0.278
574/2 1.323 0.787
575 1.348 1.348
576/1 0.134 0.134
576/2 0.421 0.421
578 0.32 0.32
579 0.251 0.251
580 0.291 0.291
581 0.206 0.206
582/1 0.222 0.222
582/2 0.222 0.222
582/3 0.222 0.222
583/1 0.092 0.092
583/2 0.092 0.092
583/3 0.096 0.096
585/1 0.113 0.113
585/2 0.113 0.113
585/3 0.116 0.116
52
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
586/1
586/2
587
589
590
591
592
593
594
595
597/1
597/2
598/
599/1/1
599/1/2
599/2/1
599/2/2
599/3/1
599/3/2
600/1
600/2
600/3/1
600/3/2
601/1
601/2
601/3
602/1
603/1
603/2
604/1
604/2/1
604/2/2
604/3
606/2/1, 607/1/1
606/2/2
606/2/3
606/3
606/4
610/1
610/2/1
610/2/2
611/1
[ भाग 1
0.756 0.756 0.089 0.089 0.368 0:368 0.036 0.036 0.041 0.041 0.543 0.543 0.490 0.490 0.247 0.247 0.757 0.757 0.559 0.559 0.096 0.096 0.809 0.809 1.590 1.590 0.943 0.943 0.303 0.303 0.647 0.647 0.599 0.599 1.124 1.124 0.116 0.116 0.152 0.152 0.152 0.152 0.140 0.140 0.016 0.016 0.204 0.204 0.204 0.204 1.204 1.204 0.862 0.150 0.616 0.616 0.417 0.417 0.236 0.236 , 0.024 0.024 0.239 0.239 0.236 0:236 4.400 4.400 0.001 0.001 0.178 0.178 0.405: 0,405 0.405 0.405 0.777 0.389 0.562 0.388 0.381 0.851
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
611/2 611/3 611/4 611/5 612/1 612/2/1 612/2/2 612/2/3 612/2/4 613 614/1/1 614/1/2 614/2 615/1 615/2 615/3 616/1/1 616/1/2/1 616/1/2/2 616/2 616/3 617/1 617/2 618/1/1 618/1/2 618/1/3 618/1/4 619/1 619/2 619/3 619/4 619/5 619/6 621/1 621/2 622 623/1 623/2/1 623/2/2 624/1 624/2 624/3
53
0.196
0.274
0.321
0.400
0.477 0.477
0.208 0.208
0.208 0.208
0.208 0.208
0.208 0.208
0.129 0.129
0.202 0.202
0.405 0.405
0.161 0.161
0.008 0.008
0.020 0.020
0.231 0.231
0.073 0.073
0.206 0.206
0.352 0.352
0.072 0.072
0.352 0.352
0.331 0.331
0.093 0.093
0.146 0.146
0.146 0.146
0.146 0.146
0.146 0.146
0.866 0.866
0.339 0.339
0.405 0.405
0.364 0.364
0.178 0.178
0.227 0.227
0.809
0.082
0.484
0.810 0.012
1.205
0.320 1.210
0.040
0.389 0.389
0.389 0.389
0.554 0.554
54
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
624/2 624/3 625/1 625/2 627/1 627/2 627/3 628/1 628/2 628/3 629/1 629/2 629/3 744/519 745/80 754/535 765/535 757/207 766/245 776/634 777/132 778/132
[ भाग 1
0.389 0.389 0.554 0.554 0.220 0.220 0.221 0.221 0.234 0.235 0.287 0.235 0.086 0.086 0.006 0.087 0.071 0.072 0.018 0.071 0.109 0.109 0.146 0.146 0.049 0.049 0.105 0.105 0.101 0.101 0.280 0.280 0.364 0.364 0.142 0.142 0.340 0.340
761/148/1
0.716 0.716
761/148/2
0.720 0.720
762/182 0.243 0.161
763/207 0.040 0.040
779/387/1
0.113 0.113
779/387/2
822 कुल किता:-
0.049 0.049
300.951 254.053
भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेगमगंज में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविन्द कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
55
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2023
क्रमांक/2328/ आर-1733045 / 2023 /10-3:: चूँकि राज्य सरकार न मध्यप्रदश राजपत्र भाग (1 )
दिनांक 21.05.1971 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना कमांक 1988 दिनांक 17.04.1971 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम , 1927 (कमांक 16 , सन् 1927 ), की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था ।
और चूँकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं ।
अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है । यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी । यह वनखण्ड N 24 ° 18' 45.00 " से N 24 ° 19' 30.00 " उत्तर अक्षांश तथा E 079 ° 07′30.00 " से E 079° 08 ′ 15.00 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला सागर
वनमंडल उत्तर सागर (सा.)
क. आरक्षित वनखण्ड
ग्प्रम/ संरक्षित वनखण्ड
पटवारी हल्का कमांक/ वन परिसर
खसरा कमांक/ संरक्षित वन कक्ष क्रमांक तहसील - शाहगढ़ वन परिक्षेत्र- शाहगढ़
सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद
5
4
6
2
3
1429
शाहगढ़ -ब 37(पुराना) 21(नया)
2
1428
शाहगढ़ (पी.एफ. 497)
3
1416/1
4
1416/2
5
1336
6
1337
1417/2 7
8
1423
योग (वनखण्ड का क्षेत्रफल)- 08 यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक
7
8
9
27.45
0.45
उत्तर :- आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ का मुनारा नं. 231 से 230 तक । पूर्व:- आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ का मुनारा नं. 230 से होते हुए
3.34
10-x-58 दिनांक 10.07.1958 प्रकाशन दिनांक 10.07.1958
8.84
प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड के मुनारा नं. 33 से 26 तक एवं आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ के 226 से 220 तक वनसीमा ।
2.43.
2.14
दक्षिण:- आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ का मुनारा नं. 220 से 218 से होते हुये प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड के
0.85
मुनारा नं. 25 से 13 तक एवं आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ के मुनारा नं. 214 से 215 तक ।
9.65
पश्चिम :- आरक्षित वनखण्ड शाहगढ़ का मुनारा नं. 215 से होते हुए प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा नं. 12से 01 एवं आरक्षित वनखण्ड का मुनारा नं. 231 तक ।
वनखण्ड का आतारक सामा उत्तर:- मुनारा नं. 01 से 04 तक। पूर्व:- मुनारा नं. 04 से 03 तक । दक्षिण:- मुनारा नं. 03 से 02 तक। पश्चिम मुनारा नं. 02 से 01 तक ।
55.15 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
56
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2023
क्रमांक-2328- आर- 1733045-2023 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2328-आर-1733045-2023 - दस-3 दिनांक 27 दिसम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
Bhopal , the 27th December , 2023
No./2328/R-1733045//2023/10-3 :: Where as , by this department Notification No.- 1988
Date 17-04-1971 published in Madhya Pradesh Gazette , dated 21-05-1971 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act. 1927 (No. XVI of 1927) , had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest .
And whereas , all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed.
Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of section 20 of the Indian Forest Act (No.XVI of 1927 ) , the State Government hereby declares the land specified in the Scheduled below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette . This Forest Block lies between N 24° 18' 45.00 " to N 24° 19' 30.00 " North Latitude and E 079 ° 07'30.00 " to E 079 ° 08 ' 15.00 " East Longitude .
SCHEDULE
District - Sagar
Tehsil - Shahgarh Forest Range - Shahgarh Forest Division - North Sagar ( T. )
S.No. RF Block
Boundaries Village/ PF Block
If Protected Forest then
Area (Hectare)
PF Khasra No./ Compartment
Patwari Halka No. Forest Beat
If Revenue Land the Head of the Land
its Notification Number and Date with Gazette publication Date
9
7
8
2
3
4
5
6
1
1
27.45
1429
2
0.45
1428
Shahgarh -B
Shahgarh (PF 497 )
10-x-58 Dated
37 ( old) 21 (new)
North : - Reserved Forest Block Shahgarh pillar no . 231 to 230
3
3.34
1416/1
East : - Through Reserved 4
8.84
1416/2
Forest Block Shahgarh pillar 5
2.43
1336
10-07-1958 ,
Gazette
Publication
No. 230 to Proposed Reserved 6
2.14
1337
Date
10-07-1958
7
0.85
1417/2
8
1423
9.65
Forest Block pillar no . 33 to 26 and Reserved Forest Block Shahgarh pillar no . 226 to 220
Forest Boundaries 57
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
South : Through Reserved Forest block Shahgarh pillar no . 220 to 218 Proposed Reserved Forest Block pillar no. 25 to 13 and Reserved Forest Block Shahgarh pillar no. 214 to 215
West : Through Reserved Forest Block Shahgarh pillar no . 215 to Proposed Forest Block pillar no . 12 to 01 and Reserved Forest Block pillar no . 231
Internal Boundaries of Forest Block
North : - Pillar no . 01 to 04
East : - Pillar no . 04 to 03
South : - Pillar no . 03 to 02
West : Pillar no . 02 to 01
55.15
08
Total (Area of Forest Block) -
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Add . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
58
न्यायालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , विदिशा मध्यप्रदेश
विदिशा, दिनांक 22 दिसम्बर 2023 क्र. क्यू-3-SW- 2023-16971
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा -2 के खण्ड एस , एवं शासन के आदेश क्रमांक / एफ -2 / (क) / 15 / 99 / बी-3 / दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2 / (क) /9 /08 / बी-3 / दो दिनांक 30.07.2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की गठित जिलास्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, समिति की आयोजित बैठक दिनांक 21.12.2023 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधोलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये, राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये युक्तियुक्तकरण उपरांत थाना गंजबासौदा शहर एवं थाना गंजबासौदा देहात में सीमाओं का पुर्ननिर्धारण मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से -
एक नीचे दी सारणी के कॉलम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के) कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है ।
दो सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।
1
सारणी
स्थानीय क्षेत्र
ग्राम / मोहल्ले का नाम एवं बंदोवस्त एवं वार्ड
क्रमांक
पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है ।
(2)
(3)
पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है । (1)
स.क्र .
बंदोबस्त न.
ग्राम/ मोहल्ले का नाम
1 अम्बानगर
2
पुलिस थाना गंजबासौदा देहात जिला विदिशा पुलिस थाना गंजबासौदा शहर जिला विदिशा
जरोद
3 पडरिया
4 मालीखेडी
5 शिवरामपुर
6 हरगनाखेडी
7 उकायला
8 बांकागढ
9 थनवाय
10 मेहरा
11 मलकपुर
12 करैया
13 पबई बरी
14 मेहमूदा 59
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
पुलिस थाना 15 आसठ पुलिस थाना
गंजबासौदा शहर 16 ऊहर गंजबासौदा देहात
जिला विदिशा 17 मसूदपुर जिला विदिशा
18 जाजोन मिपरिया
19 बीलाढाना
20 पिपरिया
21 रोजरू
22 बिलवाय
23 नंदूपुरा
24 मांगरोद
25 बोथीघाट
26 सकरोली
27 निबोदिया
28 कुरावद
29 बेरखेडी
30 पिपरियाघाट
31 खरथरी
32 आगासोद
33 चंद्रापुर
34 तामोस
35 मुर्रा
36 किरवाया
37 बिजरोठा
38 बनवासा
39 हरनाखेडी
40 गोहची
41 अरनोट
42 ककरूआमोदन
43 ग्रहणी
44 जरोदी खेडी
45 कजरियाई
46 हरिपुर
47 गंज
48 रजोदा टपरिया
49 बेदनखेडी
50 नसीदपुर
51 चौरावर
52 जेलरोड
53 राजेन्द्र नगर
54 पठारपुरा
55 सदरबाजार
56 मिर्जापुर
57 नामदेव कालोनी
58 पचमा रोड
59 गाँधी चौक
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
60
चूडी मोहल्ला
60
61 वुढापुरा पुलिस थाना गंजबासौदा शहर जिला विदिशा 62 सिरोंज चौराहा
तिरंगा चौक
63
64 ईदगाह रोड
65 पन्डा पुरा
66 सिख मोहल्ला
67
पुलिस थाना गंजबासौदा देहात जिला विदिशा
पारासरी नदी के पश्चिम का
क्षेत्र
68 पचमा
69 गमाखर
70 गुडरा खलील
71 भदावसा
72 कानीखेडी
73 भसूडा
74 सेमरी
75 भर्चा पचमा
76 छोटी मुडिया
77 नगरीय क्षेत्र वार्ड नंबर 15 , 16,17,18,19,20,21,22,23
स.क्र .
बंदोवस्त न.
ग्राम/ मोहल्ले का नाम
पुलिस थाना पुलिस थाना
गंजबासौदा देहात 1 पारासरी नदी के पूर्व का गंजबासौदा शहर
जिला विदिशा समस्त क्षेत्र बरेठ रोड, जिला विदिशा
त्योंदा रोड, रेल्वे स्टेशन,
नगरपालिका क्षेत्र
2 इमलिया
3 खिरिया
4 जुगयाई
5 सिरावदा
6 खडाखेडी
7 बत्तीसा
8
सुनार
9 मुरादपुर
10 छीपनी
11 ठर्रका
12 बिस्कावली
13 हतोडा
14 कुल्हार
15 सगदपुर
16
उदयपुर
17 बेहटा
18 साहबा
19 टीकोद
20 बरेठ
21 कंजना
61
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
पुलिस थाना स.क्र. ग्राम/ मोहल्ले का नाम बंदोवस्त न. पुलिस थाना गंजबासौदा
गंजबासौदा देहात 22 छोटा सिरावदा शहर, जिला विदिशा
जिला विदिशा 23 राउखेडी
24 बडवासा
25 झिलीपुर
26 भाटनी
27 आकाडोडा
28 कथरी
29 तवकलपुर
30 छलैटा
31 बर्घरू
32 बुचाखेडी
33 रबरयाई
34 काजी किरौदा
35 पुरवाई चक्क
36 फतेहपुर
37 डिडोली
38 खुरसेनी
39 पोनिया
40 भडिया
41 सिरावदा बडा
42 डाबर
43 नरोदा
44 बेरखेडी
45 बरोदिया
46 दाउद बासौदा
47 लहदरा
48 भुआरा
49 देवीपुर
50 सनाई
51 पिपरिया जाजोन
52 बिस्कावली
53 भुआरा जागीर
54 बावली
55 बांकची
56 किश्नोदा
57 ढिमरोली
58 पिपरिया जाफराबाद
59 सत्ताखेडी
60 लमन्या
61 औरंगपुर
62 ककरावदा
63 बालराकला
64 फरीदपुर डायला
65 मढिया दाखली
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2024
62
बंदोवस्त न.
स.क्र. ग्राम / मोहल्ले का नाम
पुलिस थाना पुलिस थाना गंजबासौदा देहात जिला विदिशा 66 नेगमा पिपरिया
गंजबासौदा शहर, जिला विदिशा 67 मोरोदा
68 कला खेडी
69 मेवली
70 मूडरा
71 स्यारी
72 बेतोली
73 जीवाजीपुर
74 कमलपुर
75 बालराखुर्द
76 गजनई पडरई
77 जसियाखेडा
78 बसरिया सेमरा
79 नगरीय क्षेत्र वार्ड नंबर 1,2 , 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
विदिशा, दिनांक 22 दिसम्बर 2023
क्र.- क्यू- 3- SW - 2023-16972.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. - क्यू-3- SW- 2023-16971 , दिनांक 22 दिसम्बर 2023 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
63
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
No- Q - 3 - SW- 2023-16971
Vidisha , the 22nd December 2023
In exercise of the powers conferreu by clause ( s ) section 2 of the code of Criminal procedure ; 1973 (No 2 of 1947) and Madhya Pradesh Home ( Police ) Department order number F - 2 ( K ) 15/99 /B - 3/ two dated 11/10/2004 and number F - 2 ( K ) 9/08 /B - 3/two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the power conferred to Committee of the District Collector/SP/DPO . in Meeting Dated 21St , December 2023 in partial modification of the previous notification after rationalization in the specified local areas comprised in respective police station mentioned in the Table below The State Govermment hereby notifies Police Station GanjBasoda Dehat & Ganj Basoda City Comprising the areas specified below with effect from date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-
1 Exclude from the police station mentioned in column (1 ) of the table below the local areas specified in column (2 ) there of and.
2 Includes the local areas specifed in column (2 ) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table .
TABLE
LOCAL AREA
Name of Villages , and Settlement No , Ward No
Name ofpolice station ( with tehsil and distt . ) from which excluded
(1)
(2)
S.No
Name of police station (with tehsil and distt . ) from which included
(3)
Name of Villages /Mohalla
Police station
Settlement , No Police Station
Ganjbasoda city 1 Ambanagar
2 Dehat Ganjbasoda
district vidisha Jarod
district vidisha
3 Padariya
4 Malikhedi
5 Shivrampur
6 Harganakhedi
7 Ukayala
8 BankaGad
9 Thanvaya
10 Mehra
11 Malakpur
12 Karaiya
13 Pavaibarro
14 Mehmuda
15 Aasath
16 Uhar
17 Masudpur
18 Jajonpipariya
19 Biladhana
20 Pipariya
21 Rojru
22 Bilwaya
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
64
LOCAL AREA
Name of Villages , and Settlement No , Ward No
Name of police station ( with tehsil and distt .) from which exciuded
(1)
Name of police station (with tehsil and distt .) from which included
(2)
S.No
(3)
Name of Villages /Mohalla
Police station Settlement , No Police Station
Ganjbasoda city 23 Nandupura Dehat Ganjbasoda
district vidisha 24 Mangrod
district vidisha
25 Bothighat
26 Sakroli
27 Nibodiya
28 Kurwad
29 Berkhedi
30 Pipariyaghat
31 Kharthari
32 Aagasaod
33 Chandrapur
34 Tamos
35 Mutrra
36 Kirwaya
37 Bijrotha
38 Banwasa
39 Harnakhedi
40 Gohchi
41 Arnot
42 Kakruamodan
43 Grahni
44 Jarodi khedi
45 Kajriyai
46 Haripur
47 Ganj
48 Rajoda Tapariya
49 Bedankhedi
50 Nasidpur
51 Choravar
52 Jail road
53 Rajendra Nagar
54 Patharpura
55 Sadarbajar
56 Mirjapur
57 Namdev colony
58 Panchma Road
59 Gandhi Chok
60 Chudi Mohalla
61 Budapura
62 Sironj Choraha
63 Tiranga Chok
64 ledgaha Road
65 Panda pura
M 66 Sikha Mohalla
65
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
LOCAL AREA
Name of Villages , and Settlement
Nameofpolice station (with tehsil and distt .) from which exciuded
(1)
S.No No , Ward No
Name ofpolice station (with tehsil and distt .) from which included
(2)
(3)
Settlement, No
Name of Villages /Mohalla
67 West area of Parasari river Police station Ganjbasoda city district vidisha
68 Pachma
69 Gamakhar
70
Police Station DehatGanjbasoda district vidisha
Mundra Khalil
71 Bhadavasa
72 Khanikhedi
73 Bhasuda
74 Semri
75 Bharcha Pachma
76 Chhoti Mudiya
77 Nagar Palika Basoda Ward no - 15 , 16, 17, 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23
S.No Name of Villages / Ward
1 Police Station Dehat Ganjbasoda district vidisha
Settlement , No Police station Ganjbasoda city district vidisha
All East area of Parasari river , Bareth road , Tyonda road , Railway station , Nagar Palika Area
2 Imaliya
3 Khiriya
4 Jugyai
Sirawda
5
6 Khadakedi
7 Battisa
8 Sunar
9 Muradpur
10 Cheepni
11 Tharka
12 Viskawali
13 Hathoda
Kulhar
14
Samadpur
15
Udaypur
16
Hun [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
66
LOCAL AREA
Name ofVillages , and Settlement No , Ward No
Name of police station (with tehsil and distt . ) from which exciuded
(1)
(2)
S.No
Nameofpolice station (with tehsil and distt . ) from which included
(3)
Settlement , No
Name of Villages /Ward
Police Station Police station
Dehat 17 Behata Ganjbasoda city
Ganjbasoda 18 Sahava district vidisha
district vidisha 19 Tikod
20 Baretha
21 Kanjana
22 Chhota Siravda
23 Raukhedi
24 Badwasa
25 Jhilipur
26 Bhatni
27 Akadoda
28 Kathari
29 Tavkalpur
30 Chhuleta
31 Vagharru
32 Buchhakhedi
33 Ravaryai
34 Kajikiroda
35 Purwai Chakka
36
Fatepur
37 Didoli
38 Khurseni
39 Poniya
40 Bhadiya
41 Siravda Bada
42 Dabar
43 Naroda
44 Berkhedi
45 Barodiya
46 Daud Basoda
47 Lehadara
48 Bhuwara
49 Devipur
50 Sanai
51 Pipariya Jajon
52 Bhiskawali
53 Bhuwara Jageer
54 Bavali
55 Bagchi
56 Kishanoda
57 Dhimroli
58 Pipariya Jafarawda
MM 59 Sattakhedi
67
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024
भाग 1 ]
LOCAL AREA
Name of Villages , and Settlement No, Ward No
Name of police station (with tehsil and distt . ) from which exciuded
Name of police station ( with tehsil and distt . ) from which included
(2)
(1)
Police Station s.no
(3)
Settlement , No
Name of Villages , Police station
Dehat Ganjbasoda 60 Lamanya Ganjbasoda city
district vidisha 61 district vidisha
Orangpur
62 Kakravda
63 Balrakala
64 Faridpur Dayla
65 Madiya Dakhali
66 Negma Pipariya
67 Moroda
68 Kalakhedi
69 Mevli
70 Mudra
71 Syari
72 Betoli
73 Jivajipur
74 Kamalpur
75 Balrakhurd
76 Gajnai Padariya
77 Jasiyakheda
78 Basriya Semra
79
Nagar Palika Basoda Ward no - 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13, 14
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , UMASHANKAR BHARGAV, Collector & Ex - offcio Dy. Secy.