ध्य प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 8 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी 2024- पौष 22 , शक 1945
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2024
क्र. CT- 8-0005-2023- Sec-1- पांच (CT) ( 02 ) .- राज्य सरकार , मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) ( जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 168क के सहपठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13 ) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ- ए-3-31-2020-1- पांच ( 67 ) , दिनांक 5 दिसम्बर, 2020 अधिसूचना क्र. एफ- ए- 3-07-2021-1- पांच (26 ) , दिनांक 10 जून, 2021 अधिसूचना क्र. CT-3-0002-2022- Sec-1-पांच (CT) ( 44 ) , दिनांक 20 जुलाई, 2022 तथा अधिसूचना क्र. CT- 8-0005-2023 - Sec- 1-पांच (CT) ( 12 ) , दिनांक 21 अप्रैल, 2023 के आंशिक संशोधन में, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित , उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा ( 9 ) के अधीन , संदत्त न किए गए या कम संदत्त किए गए या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा ( 10 ) के अधीन विनिर्दिष्ट समय - सीमा का विस्तार करती है , अर्थात्:-
(i) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 30 अप्रैल , 2024 तक;
(ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 31 अगस्त, 2024 तक.
2. यह अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2024
क्र. CT- 8-0005-2023- Sec-1- पांच (CT) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0005-2023- Sec-1-पांच (CT) ( 02 ) , दिनांक 12 जनवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा, उपसचिव.
15 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जनवरी 2024
16
Bhopal , the 12th January 2024
No.CT- 8-0005-2023- Sec - 1 - V (CT ) (02 ) .-In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with Section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act , 2017 ( 13 of 2017) , and in partial modification in this department ; s Notification No. F-A3-31-2020-1 -V ( 67) , Dated 5th December , 2020 and No. FA 3-07-2021-1 -V (26 ) , Dated 10th June , 2021 Notification No. CT- 3-0002-2022- Sec - 1 - V CT) (44) , Date 20th July, 2022, and Notification No. CT-8-0005-2023 - Sec - 1 - VCT) ( 12) , Date 21 April , 2023 , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby, extends the time limit specified under sub - section ( 10 ) of Section 73 for issuance of order under sub- section (9 ) of Section 73 of the said Act , for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilised, relating to the period as specified below , namely :-
(i) for the financial year 2018-19 , up to the 30th day of April, 2024 ;
(ii) for the financial year 2019-20, up to the 31st day of August , 2024;
2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 28th day of December , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VANDANA SHARMA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024 .