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मध्य प्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 14]
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 19 जनवरी 2024- पौष 29, शक 1945
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2024
क्र. एफ ए- 3-33-2017-1- पांच (04 ) .- मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) , की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) और धारा 15 की उपधारा ( 5 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-33-2017-1-पांच (42 ) दिनांक अगस्त 5, 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची I में-2.5 %, -
(i) क्रम संख्या 165 के सामने, कॉलम (2 ) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " 2711 1200 2711 1300, 2711 19 10 " को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
(ii) क्रम संख्या 165क के सामने, कॉलम ( 2 ) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " 2711 1200 2711 1300 , 2711 19 10 " को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
2. यह अधिसूचना 4 जनवरी , 2024 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2024
क्र. एफ ए-3-33-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-33-2017-1-पांच ( 04 ) , दिनांक 19 जनवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा, उपसचिव.
27 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी 2024
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Bhopal , the 19th January 2024
No. FA- 3-33-2017-1 - V (04).-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 9 and sub- section (5 ) of Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F - A3-33-2017-1 -V (42) Dated 29th June 2017 , namely :-
In the said notification, in Schedule I-2.5 % , -
(i) against S. No. 165, in column (2) , for the entry, the entry " 2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10 " shall be substituted;
(ii) against S. No. 165A, in column (2) , for the entry , the entry " 2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 10 " shall be substituted ;
2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 4th day of January , 2024 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VANDANA SHARMA , Dy . Secy.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.