मध्यप्रदेश
शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयत
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2024 - माघ 6 , शक 1945
क्रमांक 4]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2023
क्र. ई- 5-1085- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री चन्द्रमौली शुक्ला, भाप्रसे (2011 ) आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल तथा आयुक्त, विमानन एवं संचालक, विमानन (अ.प्र. ) तथा कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल, (अ. प्र. ) को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 23 , 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 एवं 6 , 7 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकश सहित स्वीकृत किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमौली शुक्ला , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमौली शुक्ला, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-1136- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा ( भाप्रसे 2019 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत बुरहानपुर को दिनांक 26 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 , 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमौली शुक्ला, भाप्रसे को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल तथा आयुक्त, विमानन एवं संचालक, विमानन (अ. प्र. ) तथा कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, भोपाल ( अ. प्र. ) के पद पर पदस्थ किया जाता है. 403
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
404
(3) अवकाशकाल में श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे को अवकाश (3) अवकाश से लौटने पर श्री अक्षय कुमार सिंह को अस्थायी
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के
मिलता था. पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अक्षय कुमार सिंह, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, काकार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती अंजू अरूण कुमार, भाप्रसे सौंपे
भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
गये प्रभार से मुक्त होंगी .
क्र. ई- 5-1175- आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) डॉ. नागार्जुन
(5 ) अवकाशकाल में श्री अक्षय कुमार सिंह, को अवकाश वेतन
बी. गौड़ा ( भाप्रसे 2019 ) अपर कलेक्टर, जिला हरदा को दिनांक एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व
26 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक ग्यारह दिन का एक्स इंडिया मिलता था.
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक
23, 24 दिसम्बर एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अक्षय कुमार सिंह ,
जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, भाप्रसे, को भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2023
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला क्र. ई- 5-766- आयएएस- लीव - 5- एक. इस विभाग केसमसंख्यक
हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है. आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2023 द्वारा श्री शोभित जैन, भाप्रसे ( 2000 ) ,
(3) अवकाशकाल में डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, भाप्रसे को अवकाश सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग , भोपाल को दिनांक 11
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व अक्टूबर से 16 नवम्बर 2023 तक 37 दिन का अर्जित अवकाश दिनांक
मिलता था. 17, 18 एवं 19 नवम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने
की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, भाप्रसे
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. (2 ) उपरोक्त अर्जित अवकाश में वृद्धि के फलस्वरूप श्री शोभित
जैन, भाप्रसे, को अब दिनांक 11 अक्टूबर से 24 नवम्बर 2023 तक
45 दिन का अर्जित अवकाश ( दिनांक 25 , 26 एवं 27 नवम्बर 2023
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2023
केसार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया
क्र. ई- 1-233-2023-5- एक. श्री एस . एन. मिश्रा, भाप्रसे ( 1990 ) , जाता है.
उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2023
बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि. क. अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) ,
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के क्र. ई- 5-607- आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता,
साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, भाप्रसे ( 1992 ) अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण कोदिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक दो दिन का एक्स इंडिया
विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है. अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ
दिनांक 23 , 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव. (2 ) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्रीमती रश्मि अरूण
शमी, भाप्रसे ( 1994 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा
भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2023 विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से,
आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा
क्र. ई- 5-1064- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री अक्षय कुमार विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
सिंह, भाप्रसे ( 2010 ) , कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक
11 से 15 दिसम्बर 2023 तक पाँच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश (3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप
स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 तथा से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेशशासन,
16, 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
प्रदान की जाती है. (4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण
(2) श्री अक्षय कुमार सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, शमी, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार
जिला ग्वालियर का प्रभार श्रीमती अंजू अरूण कुमार, भाप्रसे, अपर से मुक्त होंगी.
कलेक्टर , जिला ग्वालियर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक
सौंपा जाता है.
405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता का अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) राज्य शासन श्री इकबाल सिंह बैंस , भाप्रसे ( 1985 ) , मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को उक्त सेवावृद्धि समाप्त होने के फलस्वरूप दिनांक 30 नवम्बर 2023 ( अपरान्ह) से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त करता है.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी व्ही रश्मि, सचिव ' कार्मिक'.
भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2024 क्र. ई-5-793 - आयएएस लीव- 5- एक. डॉ. संजय गोयल, भाप्रसे, (2003 ) , आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन को दिनांक 18 से 29 दिसम्बर 2023 तक बारह दिन के अर्जित अवकाश ( दिनांक 16, 17 दिसम्बर 2023 एवं 30 , 31 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) पर रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन का प्रभार श्री कुमार पुरूषोत्तम , भाप्रसे (2012) , कलेक्टर, जिला उज्जैन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ सौपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2023
आर. क्र. 61-1766724-2023- साप्रावि कक्ष ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती सुनीता यादव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी. कम- पी. पी. एस. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी- 5136-दो-1-11- 2021 , दिनांक 2 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में दिनांक 4 से 15 दिसम्बर 2023 तक 12 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 एवं 3 दिसम्बर 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. ई- 5-913 - आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे ( 2011 ) , कलेक्टर, जिला पन्ना को दिनांक 22 दिसम्बर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक पन्द्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 , 7 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला पन्ना का प्रभार श्री संघ प्रिय, भाप्रसे ( 2018 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, पन्ना को अस्थायी रूप सौंपा से तक जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री हरजिंदर सिंह , भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला पन्ना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संघ प्रिय , भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
आर. क्र. 63-1759862-2023 - साप्रावि कक्ष ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राज मोहन सिंह , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर का ओ.एस.डी. कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 8658 - दो-1-18- 2023 , दिनांक 29 नवम्बर 2023 के अनुक्रम में दिनांक 8 से 9 नवम्बर 2023 तक 2 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत एवं दिनांक 10 से 19 नवम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण कीस्वीकृति भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-04-2008- Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर , 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
(5 ) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह , का अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) माननीय न्यायाधिपति महोदय द्वारा अवकाश नगदीकरण का उपभोग किये जाने का यह तृतीय अवसर है.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरा राणा, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर 2023
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 9 जनवरी 2024 क्र. ई - 1-235-2022-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा राज्य शासन की अनुशंसा पर श्री इकबाल सिंह बैंस, भाप्रसे ( 1985 ) , मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 1 दिसम्बर 2022 से 31 मई 2023 एवं दिनांक 1 जून 2023 से 30 नवम्बर 2023 तक सेवावृद्धि प्रदान कीगई है.
क्र. एफ 1302707-2023- ब-2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( लेखा ), पु. मु. , भोपाल को दिनांक 8 से 25 जनवरी 2024 तक अठारह [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
406
दिवस अर्जित अवकाश अवधि में लंदन की निजी विदेश यात्रा ( Ex- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
पु. मु. , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022- 25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 4 से 12 जनवरी 2024 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 जनवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत अण्डमान निकोबार जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
1. श्री अरविन्द तिवारी, स्वयं
2. श्रीमती काकोली तिवारी पत्नी 3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
पुत्र
3. श्री क्षितिज तिवारी
पुत्र
4. श्री आदित्य तिवारी
(2 ) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती अंशुमन अग्रवाल, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( कल्याण ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्दतिवारी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रबन्ध, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अरविन्द तिवारी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक ( लेखा ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द तिवारी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
(4 ) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
(5 ) अवकाशकाल में श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2024 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2024
क्र. एफ 1 ( ए) 155-1995- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीअनिल कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, पु. मु. , भोपाल को पारिवारिक कारणों से दिनांक 4 से 14 दिसम्बर 2023 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 2-3 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
फा. क्र. 5458-2021- इक्कीस- ब ( एक) -2023.- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 की चयन सूचीदिनांक 22 फरवरी 2023 में निम्नलिखित 2 व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के नियुक्ति आदेश को उनके द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 818- गोपनीय -2023 , दिनांक 12 सितम्बर 2023 एवं आदेश क्रमांक 834-गोपनीय-2023 , दिनांक 19 सितम्बर 2023 जो कि उनके द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम , ओरिएंटेशन प्रशिक्षण में भाग लेने एवं पदस्थापना आदेश प्राप्त किये जाने से संबंधित था के अपालन के कारण राज्य शासन, एतद्वारा , व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) परीक्षा 2021 की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्रमांक से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.
मेरिट क्रमांक 27 (3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(1 ) सुश्री हर्षिता सिंह पुत्री स्व. श्री विनोद भाकुनी
मेरिट क्रमांक 70 (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(2) सुश्री समृद्धि मिश्रा पुत्री श्री सर्वेश कुमार
भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2024
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, सचिव.
क्र. एफ 1 (ए) 41-2021- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अरविन्द तिवारी, भापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रबन्ध, 407
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2024
क्र. 184- इक्कीस- ब ( एक) , विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 ( 1987 का संख्याक 39 ) की धारा 11 - क की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ख ) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1996 के नियम 17 ( 2 ) एवं ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिलों के अन्तर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण ( संशोधन) अधिनियम, 1994 ( क 1994 का संख्याक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्याक 39 ) की धारा 11-क की उपधारा (2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्न अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट तालुक / तहसील विधिक सेवा समिति के लिये, राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट गठित तहसील के कॉलम (4 ) में विनिर्दिष्ट पदेन सदस्य एवं कॉलम ( 5 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :-
जिले का नाम
क्रमांक
प्रस्तावित तहसील समिति
का नाम
(3)
(2)
(1)
नेपानगर 1
बुरहानपुर
गोटेगांव
2
नरसिंहपुर
हर्रई 3
छिन्दवाड़ा
तामिया 4
छिन्दवाड़ा
केसली 5
सागर
अनुसूची
पदेन सदस्य
नाम निर्देशन हेतु प्रस्तावित नाम
(5)
(4)
श्री लखनलाल लोवंशी, 1. वरिष्ठतम न्यायाधीश
समाजसेवी.
2. स्थानीय बार एसोसिशन का अध्यक्ष
उपखंडीय अधिकारी
3.
4. उपखंडीय पुलिस अधिकारी
श्री अशोक पटैल, 1. वरिष्ठतम न्यायाधीश
अधिवक्ता.
2. स्थानीय बार एसोसिशन का अध्यक्ष
उपखंडीय अधिकारी
3 .
4. उपखंडीय पुलिस अधिकारी
श्री ओमप्रकाश चौकसे , 1. वरिष्ठतम न्यायाधीश
अधिवक्ता.
2. स्थानीय बार एसोसिशन का अध्यक्ष
उपखंडीय अधिकारी
3.
4.
उपखंडीय पुलिस अधिकारी
श्री फागलाल मरकाम, 1. वरिष्ठतम न्यायाधीश
अधिवक्ता.
2. स्थानीय बार एसोसिशन का अध्यक्ष
उपखंडीय अधिकारी
3.
4. उपखंडीय पुलिस अधिकारी
श्री संदीप अरेले, वरिष्ठतम न्यायाधीश
1.
अधिवक्ता.
स्थानीय बार एसोसिशन का अध्यक्ष
2.
उपखंडीय अधिकारी
3.
4. उपखंडीय पुलिस अधिकारी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्डव , सचिव.
408
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट , मध्यप्रदेश बालाघाट, दिनांक 5 जनवरी 2024
क्र. 141 - व.लि. - 1-2024 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999 - एक-4, भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं , डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर, बालाघाट, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश वर्ष 2024 हेतु जिला बालाघाट के लिए निम्नांकित तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ : -
क्रमांक
त्यौहारों का नाम (2) (1)
मकर संक्रांति 1
2
होली का दूसरा दिन
3
दुर्गाष्टमी
स्थानीय अवकाश (3)
दिनांक
दिन
15जनवरी 2024 सोमवार
26मार्च 2024 मंगलवार
11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार
2. उक्त अवकाश कोषालय, उपकोषालय एवं बैंकों के लिए लागू नहीं होगा.
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश
डिण्डौरी , दिनांक 28 दिसम्बर 2023
क्र. एस.सी. - 2023-445.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-3-2-99- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक -4 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2024 में डिण्डौरी जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं :-
दिनांक
(2)
क्रमांक (1)
16 फरवरी 2024 1
2
09 अगस्त 2024
01 नवम्बर 2024 3
त्यौहार का नाम दिन
(3)
(4)
नर्मदा जयंती
शुक्रवार
जनजातीय दिवस शुक्रवार
दीपावली का दूसरा दिन शुक्रवार
2. उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय / उपकोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.
विकास मिश्रा, कलेक्टर .
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2024
क्र. 139-88 -स्था. - 2024-769 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक- एफ- 3-2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग- दो, अनुक्रमांक 04 के नियम 05 के अंतर्गत प्राधिकृत प्रावधानों के अनुसार मैं , नरेन्द्र कुमार सुर्यवंशी , कलेक्टर , बैतूल वर्ष 2024 में बैतूल जिले के लिए निम्न तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ : -
क्रमांक त्यौहार का नाम
(1)
(2)
1
रिमार्क
दिन
दिनांक
(4)
(3)
(5)
मंगलवार
17 सितम्बर, 2024
अनंत चतुर्दशी
2
सम्पूर्ण जिला
शुक्रवार
सम्पूर्ण जिला
11 अक्टूबर, 2024
दुर्गा महाष्टमी
3
शुक्रवार
01 नवम्बर, 2024
दीपावली का दूसरा दिन
सम्पूर्ण जिला
2. उपरोक्त अवकाश कोषालय / उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे.
नरेन्द्र कुमार सुर्यवंशी , कलेक्टर.
409
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2024
क्र. एफ- 1-0001-2024- चौवन-2.- राज्य शासन एतद्द्वारा हज अधिनियम 2002 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 29 ( 1 ) के प्रावधान अनुसार डॉ. श्रीमती फरजाना गज़ाल , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को आगामी आदेश तक अपने कार्य के साथ- साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी / सचिव , म. प्र. राज्य हज कमेटी का प्रभार सौंपा जाता है.
उक्त आदेश के उपरांत श्री मसूद अख्तर सिद्दीकी, सहायक कार्यपालन अधिकारी , सचिव राज्य हज कमेटी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. नामदेव, उपसचिव.
कार्यालय, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग , मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2023
क्र. A- 8541.- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्ट्स ( म. प्र. सीरीज) के मूल्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए, इंडियन लॉ रिपोर्ट्स ( म . प्र. सीरीज ) का वार्षिक अभिदान 1380/- रुपये ( एक हजार तीन सौ अस्सी रुपये ) बुक पोस्ट शुल्क सहित एवं एक प्रति ( उपलब्धता के अधीन ) का मूल्य 115/ - रुपये ( एक सौ पंद्रह रुपये ) , निर्धारित करता है. यह मूल्य वृद्धि वर्ष 2024 के संस्करणों के प्रकाशन से लागू होगी.
चन्द्रशेखर वालिम्बे, नियंत्रक.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 9 जनवरी 2024
मौजा कांजीखेड़ी, प. ह. नं. 38 तहसील सिरोंज
[देखिये धारा 19 (7 ) ]
क्र. R- भू- अर्जन- 2023.- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-02-अ- 82-22-13 में सेमलखेडी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा कांजीखेड़ी, पटवारी हल्का नंबर -38 , तहसील सिरोंज , जिला विदिशा की भूमि का अर्जन किया जा रहा है परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी. जिस हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई है, तथा धारा 11 के प्रकाशन की 12मास की अवधि दिनांक 1 दिसम्बर 2023 को पूर्ण हो गई है . प्रकरण में पुनर्वास होने के कारण व्यवस्थापित कुटंबों के पुनर्वास हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का निर्धारण समय पर नहीं हो सका तथा परिसंपत्तियों के गणना कार्य में विलंब हुआ जिस कारण संबंधित विभाग द्वारा धारा 19 का प्रकरण निर्धारित समय सीमा में तैयार नहीं हो सका एवं उक्तावधि में अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा एवं पुनर्वास नीति का सार प्रकाशित नहीं किया जा सका है. किन्तु धारा 19 ( 7 ) के अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है. अतः परियोजना निर्माण से लोकहित होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 19 ( 7 ) के तहत प्रकरण में धारा 19 ( 1 ) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु 12 मास की अवधि विस्तारित की जाती है.
मौजा सेमलखेड़ी, प. ह. नं. 39 तहसील सिरोंज
[देखिये धारा 19 ( 7 ) ]
क्र. Q- भू- अर्जन- 2023.- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01-अ-82-22-13 में सेमलखेडी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजनांतर्गत बांध निर्माण हेतु मौजा सेमलखेड़ी, पटवारी हल्का नंबर-39 , तहसील सिरोंज, जिला विदिशा की भूमि का अर्जन किया जा रहा है परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी . जिस हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई है , तथा धारा 11 के प्रकाशन की [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
410
12 मास की अवधि दिनांक 1 दिसम्बर 2023 को पूर्ण हो गई है. प्रकरण में पुनर्वास होने के कारण व्यवस्थापित कुटंबों के पुनर्वास हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति का निर्धारण समय पर नहीं हो सका तथा परिसंपत्तियों के गणना कार्य में विलंब हुआ जिस कारण संबंधित विभाग द्वारा धारा 19 का प्रकरण निर्धारित समय सीमा में तैयार नहीं हो सका एवं उक्तावधि में अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा एवं पुनर्वास नीति का सार प्रकाशित नहीं किया जा सका है. किन्तु धारा 19 ( 7 ) के अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है. अतः परियोजना निर्माण से लोकहित होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 19 ( 7 ) के तहत प्रकरण में धारा 19 ( 1 ) की घोषणा का प्रकाशन किये जाने हेतु 12 मास की अवधि विस्तारित की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 10 जनवरी 2024
प्र. क्र. 21 - अ- 82 - वर्ष 2023-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
निजी भूमि रकबा पन्ना
इंटवा महंगू
देवेन्द्रनगर
0.2625 हे. एवं शासकीय भूमि
रकबा 0.00 हे.
कुल रकबा 0.2625 हे .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग, पन्ना.
(6) इटवा महंगू से गोल्ही मुडिया मार्ग नं . 2.50 कि.मी. के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2023
पत्र क्र. 77-1044-प्रका. भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरजिंदर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(ग) ग्राम- मनीपुर कोठार
(घ) क्षेत्रफल-0.882 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
अर्जित रकवा ( हे. में ) निजी भूमि ( अ ) शासकीय भूमि ( ब )
(3)
(2)
(1)
0.012
242
0.065
243
244 0.005
0.082 कुल योग : (अ+ ब )
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर" बहाव योजना निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जज हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
अर्जित रकबा ( हे . में )
खसरा नंबर
शासकीय भूमि ( ब )
निजी भूमि ( अ )
(3)
(2)
(1)
0.138
89
कुल योग : 0.138
पत्र क्र.- 1045- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- जवा
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है.
(ग) ग्राम- पुरानिक पुर्वा
क्षेत्रफल-0.585 हेक्टेयर. (घ)
अर्जित रकबा ( हे . में )
खसरा नंबर
निजी भूमि (अ ) शासकीय भूमि (ब ) (3)
(2)
(1)
0.037
157
0.034
159
0.082
160
पत्र क्र.- 1047- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
0.059
162
अनुसूची
0.055
163
( 1 ) भूमि का वर्णन-
0.061
177
0.093
178
(क) जिला-रीवा
0.120
186
(ख) तहसील- जवा
0.044
187
(ग) ग्राम- जोन्हा कोठार
0.585
कुल योग :
(घ) क्षेत्रफल-0.238 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा ( हे. में) निजी भूमि (अ ) शासकीय भूमि (ब )
(1)
0.072
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
0.042
322
0.036
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है .
0.063
325
0.025
(2) (3) 321 323 363
0.238
कुल योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना नहर निर्माण में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र.- 1046- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस में किया जा सकता है .
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील - जवा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(ग) ग्राम- बेनीडीह
(घ) क्षेत्रफल-0.138 हेक्टेयर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
412
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 जनवरी 2024
क्र. 162- भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
तहसील- छिन्दवाड़ा
(ख)
(ग) नगर/ ग्राम- लकडाई जम्होडी, प.ह.नं. -26, ब. नं. - 515, रा. नि. मं. -सारना
(घ) अर्जित किये जाने वाला
प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 06.860 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) प्रस्तावित खसरा नम्बर
(2)
(1)
0.100
53/3
0.430
51/1
0.089
49
0.305
48/1
0.305
48/2
0.050
51/2
0.526
50/2
01.000
50/1
0.100
104/1
0.240
104/2
0.300
105/1
0.550
117
(2)
(1)
01.050
118
0.850
120
0.200
147/2
0.200
148/1
0.215
148/2
0.350
105/2/2
योग .. कुल रकबा 06.860
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- लकडाई जम्होडी जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर अनुविभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज पुष्प , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
पन्ना, दिनांक 10 जनवरी 2024
प्र. क्र. 01 - अ- 82- वर्ष- 2023-24.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- पडेरी
(घ) क्षेत्रफल-2.861 हेक्टेयर .
भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
खसरा नम्बर
(3)
(2)
(1)
0.110
201
निजी भूमि
0.480
204
निजी भूमि
0.344
निजी भूमि 282
0.300
439
निजी भूमि
0.1788
440
निजी भूमि
0.350
438
निजी भूमि
0.768
441
निजी भूमि
0.330
निजी भूमि 447
कुल रकबा 2.861
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नचनौरा तालाब योजना के बांध निर्माण में आने वाले छूटे हुए रकबे का ( पूरक प्रस्ताव ) धारा 19 का प्रकाशन, ग्राम पडेरी , तहसील व अनुभाग, गुनौर.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरजिंदर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
414
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर , जिला दण्डाधिकारी , छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव ,
मध्यप्रदेश शासन
छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 जनवरी 2024
कमांक /186/एस.डब्ल्यु./2024: - मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2 (क )/9 /08 / बी-3 / दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं मनोज पुष्प , कलेक्टर / जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -2 के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गयी सारिणी में विर्निदिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुये मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से : -
1. वह ग्राम जो सारिणी के कॉलम (2 ) में उल्लेखित है, उस पुलिस थाने से, जो कि नीचे दी गयी सारिणी के कॉलम (3 ) में उल्लेखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, जो कि उसके कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करता हू । और निर्देश देता हूं कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र कॉलम (4) के थाना क्षेत्रों में सम्मिलित होंगे ।
सारणी
अनुविभाग चौरई जिला
छिंदवाड़ा
ग्राम का नाम
कमांक
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला सहित ) जिसमें से अपवर्जित किया गया
2
3 1
भीमालगोंदी
1
4
थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा |
थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
2 भूतनसावंगी थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
3 मोहगांव खुर्द थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
4 चकारा / चिकारा थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
5 चिवड़ी थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
6 देवनदी थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
7 गुंजीदवामी थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्ढुर्णा थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
8 घोटनी थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
9 पनियारी थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
10 पालातारा थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
11 राधादेवी थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
12 लोहांगी थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्दुर्णा थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
13 साहनवाड़ी थाना सौंसर तहसील सौंसर जिला पाण्डुर्णा थाना बिछुआ तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा
415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
No./ 187 /S.W./2024 : - As per circular of Government of M.P. Home ( Police) Department , Vallabh Bhawan Bhopal , No. F -2 (K)/ 9 /08 /B - 3 /2 dated 30/07/2010 , I , Manoj Pusp , Collector /District Magistrate Chhindwara & Ex - Officio Secretary Government of Madhya Pradesh , in exercise of powers conferred by the clause (s) of section 2 of the code of criminal procedure , 1973 and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the table below, w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-
1. The Village mentioned in column (2 ) of the table , from the police station mentioned in column (3 ) of the table below , such local Excludes the areas specified in column (3 ) thereof. And I direct that the local areas specified in column (2 ) of the said table will be included in the police station areas ofcolumn(4) .
TABLE
Sub Division Chaurai District Chhindwara .
Name ofVillages Sr. No.
Name of the Police Station (including Tehsil & District) in which it was included
Name of the Police Station ( including Tehsil & District) from which the exclusion was made
2
1
1 Bhimalgondi
4
3
Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara
District Pandhurna
Police Station Saunsar Tehsil Saunsar
2 Bhootansavangi
Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara
Police Station Saunsar Tehsil Saunsar
District Pandhurna
3 Mohgaon Khurd
Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara
Police Station Saunsar Tehsil Saunsar
District Pandhurna
Chakara/Chikara 4
Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara
District Pandhurna
Police Station Saunsar Tehsil Saunsar
5 Chivadi
Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara
Police Station Saunsar Tehsil Saunsar
District Pandhurna
6 Devanadi
Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara
Police Station Saunsar Tehsil Saunsar
District Pandhurna
7 Gunjidawami
Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara
Police Station Saunsar Tehsil Saunsar
District Pandhurna
8 Ghotni
Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara
Police Station Saunsar Tehsil Saunsar
District Pandhurna
9 Paniyari
Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara
Police Station Saunsar Tehsil Saunsar
District Pandhurna
10 Palatara
Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara
Police Station Saunsar Tehsil Saunsar
District Pandhurna
11 Raghadevi
Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara
Police Station Saunsar Tehsil Saunsar
District Pandhurna
12 Lohangi
Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara
Police Station Saunsar Tehsil Saunsar
District Pandhurna
13 Sahanwadi
Police Station Bichua Tahsil Bichua District Chhindwara
Police Station Saunsar Tehsil Saunsar
District Pandhurna
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
416
कमांक / 188 / एस.डब्ल्यु. / 2024: - मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक एफ -2 (क) /9 / 08 / बी-3 / दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं मनोज पुष्प , कलेक्टर / जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 कीधारा -2 के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गयी सारिणी में विर्निदिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुये मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-
1 वह ग्राम जो सारिणी के कॉलम (2 ) में उल्लेखित है, उस पुलिस थाने से, जो कि नीचे दी गयी सारिणी के कॉलम (3 ) में उल्लेखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, जो कि उसके कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करता हू । और निर्देश देता हूं कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र, कॉलम (4) के थाना क्षेत्रों में सम्मिलित होंगे ।
सारणी
अनुविभाग पाण्डुर्णा जिला पाण्डुर्णा
कमांक ग्राम का नाम उस पुलिस थाने का नाम (तहसील उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें
सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया सम्मिलित किया गया
2 3 4
1
1 मरकावाडा थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
2 नजरपुर थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
3 जामलपानी रैय्यत थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
4 मुण्डीढाना थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
5 सालईढाना थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
6 नरसला थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
7 दिघोरी थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
8 ढोलनखापा थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
9 पिठेर माल थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
10 पिठेर रैयत थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
11 पठारा थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
12 उत्तमडेरा माल थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्दुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
13 उत्तमडेरा रैयत थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
14 सोनपठार थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
15 पाठई थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
16 कौडिया थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
17 लोनादेहीरैय्यत थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
18 लोनादेही माल थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्दुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
19 चिमनखापा थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
20 भैसाडोगरीरैयतवारी थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
21 चिखली मुकासा थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
22 चिखली रैयत थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्दुर्णा
23 घोघरी थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
24 मेट थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
25 कोण्डाली थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
417
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
26 छाबडी थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्दुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 27 कुर्सीढाना थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 28 गुमुढाना थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 29 धनोरा थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 30 नारायण घाट थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 31 जामघाट थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 32 मोरघाट थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 33 बामला थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाढर्णा तहसील पाण्डुर्णा 34 काराघाट कामठी थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 35 हाथीथान थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 36 डोबनढाना थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 37 पलासपानी थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 38 बारीघाट थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 39 नोनछापर थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 40 छिन्दबोह थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 41 लिल्ही थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 42 कतियाढाना थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा 43 घोघरारैयत थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़ चौकी नांदनवाड़ी थाना पाण्डुर्णा तहसील पाण्डुर्णा
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
418
No./ 189 /S.W/S.W./2024:- As per circular of Government of M.P. Home ( Police) Department, Vallabh Bhawan Bhopal , No. F - 2(K) /9/08 /B -3 /2 dated 30/07/2010 , I , Manoj Pusp , Collector/District Magistrate Chhindwara & Ex- Officio Secretary Government of Madhya Pradesh , in exercise of powers conferred by the clause (s) of section 2 of the code of criminal procedure, 1973 and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the table below, w.e.f. the date of publication ofthis notification in the Madhya Pradesh Gazette- 1. The village mentioned in column (2) of the table , from the police station mentioned in column (3) ofthe table below, such local Excludes the areas specified in column (3 ) thereof. And I direct that the local areas specified in column (2) of the said table will be included in the police station areas ofcolumn(4).
TABLE
Sub Division Pandurna District Pandurna
Sr. No.
Name of Villages
Name of the Police Station (including Tehsil ) in which it was included
Name of the Police Station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made
2
3 1
1 Markawada
4
OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna
Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara
2 Najarpur
Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara
3 Jamalpani Raiyat
OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna
Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara
4 Mundidhana Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara
5 Salaidhana
OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna
OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna
Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara
6 Narsala
OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna
Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara
7 Dhighori
OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna
Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara
8 Dholankhapa Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara
9 Pither Mal
OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna
OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna
Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara
10 Pither Raiyat
OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna
Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara
11 Pathara
OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna
Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara
12 Uttamdera Mal Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Police Station Lawaghogri Tehsil
Mohkhed District Chhindwara
13 Uttamdera Raiyat
14 Sonpathar
Tahsil Pandurna District Pandurna
Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara
15 Pathai
OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna
Police Station Lawaghogri Tehsil Mohkhed District Chhindwara
OP Nanandwadi Police Station Pandurna Tahsil Pandurna District Pandurna 419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
16 Kaudia Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
17 Lonadehi Raiyat Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
18 Lonadehi Mal Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
19 Chimankhapa Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
20 Bhaisadongri Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
Raiyatwari
21 Chikhali Mukasa Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
22 Chikhali Raiyat Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
23 Ghoghri Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
24 Met Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
25 Kondali Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
26 Chahadi Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
27 Kursidhana Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
28 Gumudhana Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
29 Dhanora Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
30 Narayan Ghat Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
31 Jamghat Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
32 Morghat Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
33 Bamla Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
34 Karaghat Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Kamathi Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
35 Hathithan Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
36 Dobandhana Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
37 Palaspani Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
38 Barighat Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
39 Nonchhapar Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
MohkhedDistrict Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
40 Chhindboh Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
41 Lilhi Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
42 Katiyadhana Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
43 Ghoghra Raiyat Police Station Lawaghogri Tehsil OP Nanandwadi Police Station Pandurna
Mohkhed District Chhindwara Tahsil Pandurna District Pandurna
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
420
छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जनवरी 2024
कमांक / 375/ एस.डब्ल्यू./ 2024: - मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
के परिपत्र क्रमांक एफ -2 (क ) / 9 / 08 / बी-3 / दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं मनोज पुष्प, कलेक्टर/ जिला दण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -2 के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गयी सारिणी में विर्निदिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपान्तरण करते हुये मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:-
1 वह ग्राम जो सारिणी के कॉलम (2) में उल्लेखित है, उस पुलिस थाने से, जो कि नीचे दी गयी सारिणी के कॉलम (3 ) में उल्लेखित किया गया है , ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, जो कि उसके कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं , अपवर्जित करता हू । और निर्देश देता हूं कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र कॉलम (4) के थाना क्षेत्रों में सम्मिलित होंगे ।
सारणी
अनुविभाग जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा
कमांक
ग्राम का नाम
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया
2 1
वनग्राम पाढर
1
2
उस पुलिस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित ) जिसमें सम्मिलित किया गया
4
3
थाना दमुआ तहसील जुन्नारदेव
थाना नवेगांव तहसील जुन्नारदेव थाना नवेगांव तहसील जुन्नारदेव
3
टोटकादेही (ग्रा.प.भवारी तहसील मोहखेड़) खामखेड़ा
चौकी सांवरी थाना लावाघोघरी तहसील मोहखेड़
थाना नवेगांव तहसील जुन्नारदेव
4 कोठार
चौकी डुंगरिया थाना जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव
थाना उमरेठ तहसील उमरेठ
थाना नवेगांव तहसील जुन्नारदेव
5 कपूरनाला
चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया
थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव
6 कुम्भादेव
चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया
थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव
7 डूंडी भाजीपानी चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया
थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव
8 चोपना भाजीपानी चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया
थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव
9 किरमऊ
चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया
थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव
10 नवलगांव
चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया
थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव
सीताडोंगरी
11
चौकी देलाखारी थाना तामिया तहसील तामिया
थाना माहुलझिर तहसील जुन्नारदेव
अनुविभाग अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा
कमाक
ग्राम का नाम
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया
2 1
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया
4
3
थाना बटकाखापा तहसील हर्रई
1 चकरपाट
2 चिखला
थाना हर्रई तहसील हर्रई
थाना बटकाखापा तहसील हर्रई
3
थाना हर्रई तहसील हर्रई
थाना बटकाखापा तहसील हर्रई
कोटरा
4 राजाखोह
थाना हर्रई तहसील हर्रई
चौकी धरमटेकड़ी थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा
चौकी सिंगोड़ी थाना अमरवाड़ा तहसील
अमरवाड़ा
421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
अनुविभाग परासिया जिला छिंदवाड़ा
ग्राम का नाम क्रमांक
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया
2
1
1 मोरढाना
4
3
थाना तामिया तहसील तामिया
चौकी न्यूटन थाना परासिया तहसील
परासिया
2 रीछगांव
थाना तामिया तहसील तामिया
चौकी न्यूटन थाना परासिया तहसील
परासिया
3 कोण्डरा
थाना तामिया तहसील तामिया
चौकी न्यूटन थाना परासिया तहसील
परासिया
थाना चांदामेटा तहसील परासिया
4 मडुआ
चौकी अम्बाड़ा थाना जुन्नारदेव तहसील परासिया
थाना चांदामेटा तहसील परासिया
5 डोरली चौकी अम्बाड़ा थाना जुन्नारदेव तहसील
परासिया
6 धवसिया चौकी अम्बाड़ा थानां जुन्नारदेव तहसील
परासिया
चौकी बड़कुही थाना चांदामेटा तहसील
परासिया
थाना उमरेठ तहसील उमरेठ
7 बारंगा
थाना देहात छिंदवाड़ा तहसील छिंदवाड़ा
थाना उमरेठ तहसील उमरेठ
8
मासूल वीरान (वनग्राम)
9 सनखवा
थाना देहात छिंदवाड़ा तहसील छिंदवाड़ा
थाना रावनवाड़ा तहसील परासिया
10
चौकी धरमटेकड़ी थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा
थाना रावनवाड़ा तहसील परासिया
थांवरीखुर्द
ग्राम का नाम कमांक
चौकी धरमटेकड़ी थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा
अनुविभाग चौरई जिला छिंदवाड़ा
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित ) जिसमें सम्मिलित किया गया
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित ) जिसमें से अपवर्जित किया गया
2
1
1
4
3
थाना चौरई तहसील चौरई
चन्हियाकलां
2
थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा
थाना चौरई तहसील चौरई
बोहनाखैरी थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा
3 ककई थाना चौरई तहसील चौरई थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा
4 बिलवा थाना चौरई तहसील चौरई थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा
थाना चौरई तहसील चौरई
5
भूतेरा
6
थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा
थाना चौरई तहसील चौरई
जम्होड़ी पंडा
थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा
थाना चौरई तहसील चौरई
7 लोनिया मारू
धनौरा
थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा
थाना चौरई तहसील चौरई
8
9 गोसाई
थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा
थाना चौरई तहसील चौरई
थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा
थाना चौरई तहसील चौरई
10 उमरिया ईसरा थाना कुण्डीपुरा तहसील छिंदवाड़ा 11 आमाझिर थाना चांद तहसील चांद थाना चौरई तहसील चौरई 12 ढुटमर थाना चांद तहसील चांद थाना चौरई तहसील चौरई
422
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
[ भाग 1
No./ 376 /S.W./2024 : - As per circular of Government of M.P. Home (Police) Department , Vallabh Bhawan Bhopal , No. F - 2 (K)/ 9 /08/B -3/ 2 dated 30/07/2010 , I , Manoj Pusp, Collector/District Magistrate Chhindwara & Ex- Officio Secretary Government of Madhya Pradesh, in exercise of powers conferred by the clause ( s ) of section 2 of the code of criminal procedure, 1973 and in partial modification of the previous notifications affecting the local areas specified in the table below, w.e.f. the date of publication ofthis notification in the Madhya Pradesh Gazette-
1. The Village mentioned in column (2) of the table, from the Police station mentioned in column (3 ) of the table below , such local Excludes the areas specified in column (3 ) thereof. And I direct that the local areas specified in column (2) of the said table will be included in the police station areas ofcolumn(4) .
TABLE
Sub Division Junnardeo District Chhindwara .
Name ofVillages
Sr. No.
Name of the Police Station ( including Tehsil ) in which it was included
Name of the Police Station ( including Tehsil & District) from which the exclusion was made
1
2
3
1
Navegaon Tahsil
4 Police Station Damua Tahsil Junnardeo Forest Village Padhar Police Station Junnardeo
2
Police Station
Navegaon Tahsil
Police Station Junnardeo
OP Sanwari Lawaghogri Tahsil Mohkhed Totkadehi (Gram Panchayat Bhawari Tahsil Mohkhed)
3 Khamkheda
Navegaon Tahsil
Police Station Junnardeo
OP Dungaria Police Station Junnardeo Tahsil Junnardeo
4 Kothar
Navegaon Tahsil Police Station Umreth Tahsil Umreth
Police Station Junnardeo
5 Kapurnala
Mahuljhir Tahsil
Police Station Junnardeo
OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia
6 Kumbhadev
Mahuljhir Tahsil
Police Station Junnardeo
OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia
7
Mahuljhir Tahsil
Dundi Bhajipani
Police Station Junnardeo
OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia
Mahuljhir Tahsil
8 Chopna Bhajipani Police Station Junnardeo
OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia
9 Kirmau
Mahuljhir Tahsil
Police Station Junnardeo
OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia
Mahuljhir Tahsil
10 Nawalgaon
Police Station Junnardeo
OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia
11
Mahuljhir Tahsil
Seetadongri
Police Station Junnardeo
OP Delakhari Police Station Tamia Tahsil Tamia
Sub Division Amarwara District Chhindwara .
Name ofVillages
Sr. No.
Name of the police station ( including tehsil) in which it was included
Name ofthe police station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made
1
2
3
4
Police Station Harrai Tahsil Harrai Chakarpat
Police Station Batkakhapa Tahsil
Harrai
423
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
2 Chikhla
Police Station Harrai Tahsil Harrai
Police Station Batkakhapa Tahsil
Harrai
3 Kotra
Police Station Harrai Tahsil Harrai
Police Station Batkakhapa Tahsil
Harrai
4 Rajakhoh
OP Singodi Police Station Amarwara
Tahsil Amarwara
OP Kundipura Tahsil Chhindwara Dharamtekri Police Station
Sub Division Parasia District Chhindwara .
Name ofVillages Sr. No.
Name of the Police Station (including tehsil) in which it was included
Name of the Police Station (including Tehsil & District) from which the exclusionwas made
2
1 Mordhana
3
4 Police Station Tamia Tahsil Tamia
OP Newton Police Station Parasia
Tahsil Parasia
2 Reechgaon
Police Station Tamia Tahsil Tamia
OP Newton Police Station Parasia
Tahsil Parasia
Police Station Tamia Tahsil Tamia
OP Neewton Police Station Parasia
3 Kondra
Tahsil Parasia
4 Madua
OP Ambada Police Station Junnardeo Tahsil Parasia
Police Station Chandameta Tahsil
Parasia
Dorli
5
OP Ambada Police Station Junnardeo Tahsil Parasia
Police Station Chandameta Tahsil
Parasia
6 Dhavasia
OP Ambada Police Station Junnardeo Tahsil Parasia
OP Badkuhi Police
Chandameta Tahsil Parasia
Station
Police Station Umreth Tahsil Umreth
7 Baranga
Police Station Dehat Chhindwara Tahsil Chhindwara
Police Station Umreth Tahsil Umreth
8 Masool Viran (Forest Police Station Dehat Chhindwara
Village) Tahsil Chhindwara
9 Sunkhawa
Police Station Rawanwara Tahsil
Parasia
Thawrikhurd
10
OP Dharamtekri Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara
Police Station Rawanwara Tahsil
Parasia
OP Dharamtekri Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara
Sub Division Chaurai District Chhindwara .
Name of Villages Sr. No.
Name of the police station ( including tehsil) in which it was included
Name of the police station ( including Tehsil & District) from which the exclusion was made
2
1 Chanhiyakala
4
3
Police Station Chaurai Tahsil Chaurai
Bohnakhairi
2
Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara
Police Station Chaurai Tahsil Chaurai
3 Kakai
Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara
Police Station Chaurai Tahsil Chaurai
4 Bilva
Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara
Police Station Chaurai Tahsil Chaurai
5
Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara
Police Station Chaurai Tahsil Chaurai
Bhutera
Jamhodi Panda
6
Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara
Police Station Chaurai Tahsil Chaurai
Lonia Maru
7
Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara
Police Station Chaurai Tahsil Chaurai
Dhanaura
Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara
Police Station Chaurai Tahsil Chaurai
8
9 Gosai
Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara
Police Station Chaurai Tahsil Chaurai
10 Umaria isra
Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara
Police Station Chaurai Tahsil Chaurai
Police Station Kundipura Tahsil Chhindwara
Police Station Chaurai Tahsil Chaurai
Police Station Chand Tahsil Chand
11 Amajhir
12 Dhutmar
Police Station Chaurai Tahsil Chaurai
Police Station Chand Tahsil Chand
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प, कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
424
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
बुरहानपुर, दिनांक 10 जनवरी 2024 क्र.-207- स्था.-2024- बुरहानपुर
मैं भव्या मित्तल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बुरहानपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सरल कमांक-2 की धारा -2 के खण्ड- एस एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस ) विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ-2 (क ) / 9 / 08 / बी-3 / दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार तथा मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस ) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 01 / 1770880 /2023 /बी-3 / दो, भोपाल दिनांक 02/01/2024 व पत्र क्रमांक 03 /1770880/ 2023 / बी -3 / दो, भोपाल दिनांक 04/01/2024 के पालन में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बैठक दिनांक 10.01.2024 के लिए गए निर्णय अनुसार निम्न अनुसुची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक रूपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा जिला बुरहानपुर में निम्नानुसार गांवो को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना / चौकियों में पुर्ननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूं । मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची में उल्लेखित किये गए गांव उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये अन्य थाना / चौंकियों की परिसीमा में सम्मिलित किए जाते हैः-
गांव का वर्तमान थाना
स.क. गांव का नाम जिसकी सीमा गांव को किस थाना मे पुर्ननिर्धारण
का पुर्ननिर्धारण किया जाना है किया जाना है
1. सुखपुरी शाहपुर शिकारपुरा
2. गव्हाना लालबाग शिकारपुरा
3. नागुलखेडा लालबाग शिकारपुरा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भव्या मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश
सिंगरौली, दिनांक 12 जनवरी 2024
कमांक/ 51 /आर.डी.एम./2024 , पुलिस अधीक्षक, जिला सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पत्र क्रमांक- पु० अ ० /सिंगरौली/एसी/एम -372 / 2024 दिनांक 10.01.2024 एवं जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा दिनांक 11.01.2024 के अनुक्रम में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1972 का सं.- 02 ) की धारा 02 के खण्ड (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , मैं कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिंगरौली एतद् द्वारा वर्तमान में सिंगरौली जिले के पुलिस थाना नवानगर, माड़ा एवं जियावन में सम्मिलित , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्रामों को अनुसूची के कॉलम नंबर(4) में अंकित थाने से विलोपित करते हुये कॉलम नंबर(5 ) एवं कॉलम नंबर(6 ) की अधिकारिता में त्र्यासम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचित करता हूं:-
ド
अनुसूची
तहसील
ग्राम
प्रस्तावित चौकी
वर्तमान थाना
क प्रस्तावित
थाना
1 हरैया सिंगरौली नवानगर खुटार बैदन
2 चोकरा सिंगरौली नवानगर खुटार बैढ़न
3 बनौली सिंगरौली माड़ा खुटार बैढ़न
4 चितरबईखुर्द सिंगरौली माड़ा खुटार बैदन
5 उतानीपाठ सरई माड़ा लंघाडोल
6 कर्युआ चितरंगी जियावन चितरंगी
7 रेही चितरंगी जियावन चितरंगी
8 खम्हरियाकला चितरंगी जियावन चितरंगी
9 खम्हरियाखुर्द चितरंगी जियावन चितरंगी
10 झोंखो चितरंगी जियावन चितरंगी
11 बड़नई (बढ़नई) चितरंगी जियावन चितरंगी
12 भर्रा चितरंगी जियावन चितरंगी
13 ढिलरी चितरंगी जियावन चितरंगी
14 गीर चितरंगी जियावन चितरंगी
15 सेमरा चितरंगी जियावन चितरंगी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरुण परमार , जिला दण्डाधिकारी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
426
कार्यालय , कलेक्टर , एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
क्र.-20- एस.डब्ल्यू. -2024-20
शाजापुर, दिनांक 12 जनवरी 2024
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क.2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (एस ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र / ग्रामों को प्रस्तावित करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से:-
1- उस थाने से, जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में अंकित थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम जो कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं, अपवर्जित करती है और
2- जिला शाजापुर के पुलिस थाना अंतर्गत सारणी के कॉलम नंबर (3 ) में से अपवर्जित किये गये ग्रामों को उक्त सारणी के कॉलम नम्बर (4) में विनिर्दिष्ट किये गये पुलिस थाना में सम्मिलित करती है ।
कमांक
पुलिस थाने का नाम, तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया जाना है
पुलिस थाने का नाम, जिसमें कॉलम 3 से अपवर्जित किये गये ग्राम को सम्मिलित किया जाना
पुलिस थाना कॉलम नं. 2 के अंतर्गत अपवर्जित किये जाने वाले ग्राम का नाम, जो अन्य थानों में सम्मिलित किया जाना है
2
1
सतगांव 1
राघवेल 2
गिरवर 3
पतोली 4
4
3
थाना लालघाटी , शाजापुर
थाना लालघाटी, शाजापुर
थाना लालघाटी, शाजापुर
थाना लालघाटी, शाजापुर
थाना बेरछा, शाजापुर
खोरिया नायता
5
थाना कोतवाली शाजापुर तहसील व जिला शाजापुर
थाना बेरछा, शाजापुर
बिकलाखेड़ी
6
थाना बेरछा, शाजापुर
पचोला हरनाथ
7
थाना बेरछा, शाजापुर
रिंगनीखेड़ा
8
थाना अकोदिया, शाजापुर
केवड़ाखेड़ी
9 थाना सलसलाई तह. गुलाना
10 जिला शाजापुर खोसला थाना सुनेरा, शाजापुर
11 थाना अकोदिया तह. शुजालपुर मुड़लाय थाना सलसलाई, शाजापुर
12 पलसावद थाना अकोदिया, शाजापुर
13 झण्डाखेडा थाना अकोदिया, शाजापुर
14 निटरली थाना अकोदिया, शाजापुर
सुल्तानपुरा थाना बेरछा, शाजापुर
15
थाना बेरछा, शाजापुर
बर्डियागुर्जर
16
थाना सुन्दरसी , तह. पोलायकलां जिला शाजापुर
गोयला 17
सिहोदा 18
दुहानी 19
थाना बेरछा, शाजापुर
थाना मक्सी, शाजपुर
थाना मक्सी, शाजपुर
थाना कोतवाली, शाजापुर
नया समाज खेडा
थाना बेरछा तहसील शाजापुर जिला शाजापुर
20
बांगली 21
हाटकेश्वर 22
रोसला 23 थाना अव. बडोदिया, तहसील अव. बडोदिया, जिला शाजापुर
थाना सुन्दरसी , शाजापुर
थाना सुन्दरसी, शाजापुर
थाना कालापीपल, शाजापुर
ऋजु बाफना , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .
427
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर , एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश
क्र.-18- रीडर- 2-2024
रतलाम, दिनांक 15 जनवरी 2024
मध्यप्रदेश शासन गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-2 (क) /15 /99/ बी-3 / 2 भोपाल दिनांक 11.10.2004 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा -2 के खण्ड- एस , में प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक- एफ / 2 (क) 9 / 08 / बी-3/ दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुक्रम में तथा मध्यप्रदेश शासन गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक / 01 /1770880/ 2023/ बी-3 / दो, भोपाल दिनांक 02.01. 2024 व पत्र कमांक 03 / 1770880/ 2023 / बी-3 / दो, भोपाल दिनांक 04.01.2024 के पालन में जिले के भीतर थानों / चौकियों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक में सर्वसहमति से लिये गये निर्णय अनुसार मैं, भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला रतलाम निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए जिला रतलाम में निम्नानुसार गाँवों/ कॉलोनी को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना / चौकियों में पुनर्निर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ ।
मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची में उल्लेखित किये गए गाँवों/कॉलोनी, उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं.-04 में दर्शाये गये अन्य थाना/ चौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किए जाते है:-
गाँवों/कॉलोनी का वर्तमान
स.क. गाँवों /कॉलोनी का नाम
थाना/चौकी
2
1 ग्राम सेजावता
अन्य थाना / चौकी जिसमें पुनर्निर्धारण किया जाना है ।
4
थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
2 खाचरौद नाका थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
3 काशीराम कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
4 जबरन कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
5 पहाडिया रोड थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
6 अरिहन्त कालोनी थाना औक्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
7 विघाविहार कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
8 पोलोटेक्निक कालेज थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
9 पूनम विहार कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
10 ध्यान मंदिर थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
11 सिद्धचक कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
12 अरिहंत एक्सटेंशन थाना औक्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
13 शिवशक्ति कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
14 नवकार कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
15 राजेन्द्र जयंत परिसर थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
16 स्वामी जी की कुटिया थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
17 राजेन्द्र वाटिका थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
18 सुगम श्री थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
19 आर्शिवाद कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
20 यशवंत नगर थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
21 गौतम विहार थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
22 मोहन परिसर थाना औक्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
23 रत्नराज परिसर थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
24 राजेन्द्र विहार कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
25 सुभ लाभ कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
26 संजय काम्पलेक्स थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
27 महेन्द्र नगर थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
28 प्रियदर्शनी कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
29 आदित्य नगर थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
30 मंशापूर्णकालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
31 साईधाम कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
32 शांतिवन कालोनी थाना औक्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
33 सेंट पाल स्कुल थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
34 बटालियन रोड थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
35 जनता कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
36 बहादुरपुर रोड थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
37 एकता कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
38 ईदगाह थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
39 भारत कालोनी थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
40 सीताराम बाग थाना औ.क्षेत्र जावरा थाना जावरा शहर
41 ग्राम आक्यादेह थाना कालूखेडा थाना औ.क्षेत्र जावरा
42 ग्राम पलसोडा थाना नामली थाना औ.क्षेत्र रतलाम
43 ग्राम बरबनखेडी थाना नामली थाना स्टेशन रोड रतलाम
44 ग्राम बडोदिया थाना नामली थाना स्टेशन रोड रतलाम
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, जिला दण्डाधिकारी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
428
कार्यालय , जिला मजिस्ट्रेट , जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश
मंदसौर , दिनांक 15 जनवरी 2024 क्र.-107- सा.लेख -2024
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 की धारा -2 के खण्ड एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विर्निदिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियाँ म.प्र . शासन गृह (पुलिस ) विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2 ( 4 ) 15 /99/बी-3 /दो/ भोपाल , दिनांक 11.10.2004 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ-2 (क ) 09 /08 /बी-3 /दो, दिनांक; 30.7.2010 से जिले के भीतर कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है । उपरोक्तानुसार प्राप्त समिति के निर्णय दिनांक- 15./01/2024 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-2 के खण्ड एस के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं म.प्र. शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 01 / 1770880 / 2023 / बी-3 / दो, भोपाल दिनांक 02/01/2024 एवं ज्ञाप क्रमाक 03 /1770880 / 2023 / बी-3 / दो , भोपाल दिनांक 04/01/2024 द्वारा जारी निर्देश के पालन में स्तंभ क्रमांक-1 में वर्णित ग्राम / मोहल्ला या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक-2 में वर्णित पुलिस थाने चौकी के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक-3 में वर्णित पुलिस थानों/ चौकी के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है: -
क्रमांक
वर्तमान थाना
ग्राम/ मोहल्ला
स्तंभ क्रं . 1
स्तंभ क्रं . 2
नवीन थाना/नवीन चौकी क्षेत्र
जिसमें ग्राम / मोहल्ला सम्मिलित
किया गया
स्तंभ कं. 3
टोडी व चिमन चिश्ती दरगाह कोतवाली नई आबादी
1
2 पशुपतिनाथ मंदिर कोतवाली नई आबादी
3 सीतामऊ फाटक कोतवाली नई आबादी
4 चन्द्रपुरा कोतवाली नई आबादी
5 सुदर्शन कॉलोनी कोतवाली नई आबादी
6 बावड़ी कला कोतवाली नई आबादी
7 वसंत विहार कोतवाली नई आबादी
8 पशुपतिनाथ अतिथि गृह कोतवाली नई आबादी
9 महावीर तीर्थंकर जैन कॉलोनी कोतवाली नई आबादी
429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
(2 )
नई आबादी
कोतवाली
10 सेंट थामस स्कूल
नई आबादी
कोतवाली
11 शिवदर्शन अग्रवाल धर्मशाला
नई आबादी
कोतवाली
मेला परिसर
12
नई आबादी
कोतवाली
सूरी जैन तीर्थ
13
नई आबादी
कोतवाली
लक्ष्मी नगर
14
नई आबादी
कोतवाली
15 रिलायंस पंप
16 खेड़ा फीरोजाबाद नाहरगढ़ चौकी बुढा थाना नारायणगढ़
नाहरगढ़ सीतामऊ
17 धाकड पिपलिया
नाहरगढ़ सीतामऊ
18 भाटखेड़ी
नाहरगढ़
नारायणगढ़
19 जोधा पिपलिया 20 सेतखेड़ी दलौदा नई आबादी 21 लामगरी दलौदा अफजलपुर
नई आबादी
अफजलपुर
22 धाकड़खेडी
नई आबादी
23
अफजलपुर
रसुलपुर
वाय.डी. नगर
नई आबादी
अरनिया मीणा
24
नारायणगढ़
मल्हारगढ़
जान्याखेडी
25
नारायणगढ़
मल्हारगढ़
चंदनखेड़ा
26
दिलीप कुमार यादव , जिला मजिस्ट्रेट.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
430
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश
क्र.- 257- ए-आरडीएम- नवी.था.-2024
अनूपपुर, दिनांक 15 जनवरी 2024
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक -2) की धारा-2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 (क) -15-99-बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ- 2-(क) -9-08बी-3 दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 12.01.2024 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपरान्तरण करते हुये इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से:-
एक- नीचे दी गयी सारणी के कालम (1 ) में उल्लिखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं तथा
दो- सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3 ) में उल्लिखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-
ग्राम/ स्थानीय क्षेत्र का नाम
पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित ) जिसमें से अपवर्जित किया गया है ।
1
2. कोतवाली थाना अनूपपुर तहसील व 1 . जिला अनूपपुर (म.प्र.)
3.
4.
5.
6
7.
2. थाना करनपठार, तहसील 1 . पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर (म.प्र.)
3.
2. थाना राजेन्द्रग्राम, तहसील 1 . पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर (म.प्र.)
3.
4.
पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया है ।
3
2
धनपुरी
बम्हनी
पुलिस चौकी फुनगा थाना भालूमाड़ा
धनगवां
मझगवां
बनगवां
मनटोलिया:
कोलमी
थाना राजेन्द्रग्राम बेलडोंगरी
कोहका
जटंगा
थाना करनपठार विचारपुर
पड़ीखार
मानपुर
लीलाटोला
आशीष वशिष्ठ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला सीधी, मध्यप्रदेश
क्र.-39-आरडीएम-2024
सीधी, दिनांक 16 जनवरी 2024
सचिव, म.प्र . शासन गृह विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र कमांक 01/1770880 / 2023 / बी-3 / दो भोपाल दिनांक 02.01.2024 एवं परिपत्र कमांक 03/1770880/2023 /बी-3 / दो भोपाल दिनांक 04.01.2024 के निर्देशानुसार जिले अंतर्गत थाना एवं चौकियों के अधिकार क्षेत्र/ सीमा क्षेत्र के निर्धारण के संबंध में जिला स्तरीय समिति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस विभाग) मंत्रालय , भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ -2 (क) /9 /08/बी-3 /दो भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के द्वारा प्रदत्त अधिकारिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं. क्रमांक 02 ) की धारा 2, के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी अनुसार कॉलम नं. 03 में अंकित ग्रामों को कॉलम नं. 04 में अंकित थाना/ चौकी क्षेत्र से अपवर्जित किया जाकर कॉलम नं. 05 में अंकित थाना / चौकी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता हैः-
का वर्तमान क. जिला का नाम
ग्रामों नाम
सारणी
थाना / चौकी क्षेत्र जिससे अपवर्जित किया जाता है
1
2
3
1 सीधी कठर्रा
थाना/ चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाता है ।
4
5
थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास
2
पोखरौड़
थाना बहरी , तहसील बहरी
थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास
3
सरखनिहा
थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास
थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास
4
खोहा
थाना कोतवाली , तहसील गोपद बनास
थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास
5
बमुरी
थाना कोतवाली , तहसील गोपद बनास
थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास
6
थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास
थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास
कोल्हुआ
7
भाठा
थाना कोतवाली , तहसील गोपद बनास
थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास
8
डाडी
थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास
थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास
9
कोचिटा
थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास
थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास
10
कठार
थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास
चौकी खड्डी, थाना रामपुर नैकिन तहसील रामपुर नैकिन
11
चौहानी
चौकी सेमरिया थाना चुरहट ,तहसील चुरहट
चुरहट चौकी सेमरिया थाना चुरहट ,तहसील
चौकी खड्डी,थाना रामपुर नैकिन तहसील रामपुर नैकिन
घोघरा
12
अमिलिया, तहसील सिहावल
थाना कमर्जी, तहसील चुरहट
13
धुम्मा
अमिलिया, तहसील सिहावल
थाना कमर्जी, तहसील चुरहट
पडरी
थाना बहरी, तहसील बहरी
14
झिंगाझर
15
थाना जमोड़ी, तहसील गोपद बनास
थाना बहरी, तहसील बहरी
थाना कोतवाली , तहसील गोपद बनास
थाना बहरी, तहसील बहरी
16
छुहिया
चरकी
थाना कोतवाली, तहसील गोपद बनास
थाना मझौली, तहसील मझौली
17
चितरौली
18
चौकी बम्हनी थाना चुरहट तहसील चुरहट
थाना भुईमाड़, तहसील कुसमी
थाना कुसमी तहसील कुसमी
उपरोक्तानुसार कालम नं. 03 में वर्णित ग्रामों को कालम नं. 05 में अंकित थाना /चौकी क्षेत्र में एतदद्वारा सम्मिलित किये जाते है । उक्त थानों एवं चौकियों के संचालन / संपादन एवं कार्य तथा प्रकिया हेतु समय- समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों , परिपत्रों एवं विनियमों का विधिक प्रावधानों के अंतर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
432
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
गृह विभाग
बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2024 क्र.-06-2024- एस.डब्ल्यू.-785
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रं0 02, सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (एस ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मै, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर जिला बैतूल ( म0 प्र0 ) एवं पदेन उपसचिव, म ०प्र० शासन, गृह विभाग नीचे दी गई सारणी में वर्णित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा "म ० प्र० राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से:-
(एक) नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में से सारणी के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है और ,
(दो) नीचे दी गई सारणी के कॉलम (4) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (5) में उल्लेखित थानों में सम्मिलित करती है :-
// सारणी //
ग्राम का नाम
जिलका पुलिस थाने का नाम जिसमे पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित
क.
नाम से अपवर्जित किया जाना है किया जाना है
1 2 3 4 5
1 बैतूल बैतूल बाजार दभेरी पुलिस सहा. केन्द्र खेडी, थाना कोतवाली
2 बैतूल बैतूल बाजार पुलिस सहा. केन्द्र खेडी, थाना कोतवाली
3 बैतूल बैतूल बाजार सैलगॉव पुलिस सहा. केन्द्र खेडी. थाना कोतवाली
4 बैतूल बैतूल बाजार सावंगा पुलिस सहा. केन्द्र खेडी, थाना कोतवाली
5 बैतूल सांईखेडा सरण्डई बैतूल बाजार
6 बैतूल सांईखेडा बडोरी बैतूल बाजार
7 बैतूल सांईखेडा सुनारखापा बैतूल बाजार
8 सांईखेडा छाता बैतूल बाजार
बैतूल
9 बैतूल सांईखेडा गोण्डीगौला बैतूल बाजार
10 बैतूल सांईखेडा हाथी डिंगर बैतूल बाजार
सांईखेडा घोघरी वैतूल बाजार
11 बैतूल
12 बैतूल सांईखेडा सैलगॉव बैतूल बाजार
13 बैतूल सांईखेडा बैतूल बाजार
14 सांईखेडा चारवन बैतूल बाजार
बैतूल
15 बैतूल सांईखेडा छीटापाटी बैतूल बाजार
16 सांईखेडा परतापुर बैतूल बाजार
बैतूल
17 सांईखेडा सांईखंडारा बैतूल बाजार
बैतूल
18 सांईखेडा थावडी बैतूल बाजार
बैतूल
19 शाहपुर आमागोहान चौकी पाढर , थाना कोतवाली
बैतूल
20 बैतूल शाहपुर छूरी चौकी पाढर , थाना कोतवाली
शाहपुर चिखलीमाल चौकी पाढर, थाना कोतवाली
21 बैतूल
22 जाखली चौकी पाढर, थाना कोतवाली
बैतूल शाहपुर
433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
1
3
2
शाहपुर
बैतूल
शाहपुर 24
बैतूल
बीजादेही
25
बैतूल
बीजादेही
26
बैतूल
बीजादेही
27
बैतूल
चोपना
28
बैतूल
सारणी
29
बैतूल
सारणी
30
बैतूल
सारणी
31
बैतूल
सारणी
32
बैतूल
मुलताई 33
बैतूल
मुलताई 34
बैतूल
35
मुलताई
बैतूल
36
मुलताई
बैतूल
मुलताई 37
बैतूल
बोरदेही 38
बैतूल
बोरदेही 39
बैतूल
बोरदेही 40
बैतूल
बोरदेही
41
बैतूल
आमला
42
बैतूल
आमला
43
बैतूल
आमला 44
बैतूल
आमला
45
बैतूल
आमला
46
बैतूल
आमला 47
बैतूल
आमला 48
बैतूल
आमला
49
बैतूल
आमला
50
बैतूल
आमला
51
बैतूल
आमला 52
बैतूल
आमला
53
बैतूल
आमला
54
बैतूल
आमला
55
बैतूल
आमला 56
बैतूल
आमला
57
बैतूल
भैंसदेही
58
बैतूल
भैंसदेही
59
बैतूल
भैंसदेही
60
बैतूल
भैंसदेही
61
बैतूल
भैंसदेही
62
बैतूल
भैंसदेही
63
बैतूल
आठनेर
64
बैतूल
आठनेर
65
बैतूल
आठनेर
66
बैतूल
आठनेर 67
बैतूल
5
4
चौकी पाढर, थाना कोतवाली
झाडकुण्ड
घाना
चौकी पाढर थाना कोतवाली
चिचोली
हर्रई
खोखराखेडा
चिचोली
कामठामाल
चिचोली
तवा 2
सारणी
थाना रानीपुर
छुरी
जागडा
थाना रानीपुर
भयावानी
थाना रानीपुर
सीताकामथ
थाना रानीपुर
थाना आठनर
कुमुद्रा
थाना बोरदेही
लीलाझर
थाना बोरदेही
काठी
थाना बोरदेही
गुबरैल
थाना बोरदेही
हरदौली
छिन्दी
थाना मुलताई
माथनी
थाना मुलताई
थाना मुलताई
महत हतपुर
खडकवा वार
थाना मुलताई
थाना सांईखेडा
एनस
थाना सांईखेडा
झिरीखापा
थाना सांईखेडा
राययसेडा
थाना सांईखेडा
कुण्डई बो बोथिया
थाना सांईखेडा
सोमलापु लापुर
थाना गंज
काजी जामठी
बागदा
थाना गंज
बघवाड
थाना गंज
किल्लौद
थाना गंज
थाना गंज
भीलावाडी
पहावाडी
थाना गंज
थाना गंज
लाखापुर
बरसाली
थाना गंज
मोरडोंगरी
थाना गंज
पाठाखेडा
थाना गंज
थाना गंज
ग्यारसपुर
आठनेर
बोथी
आठनेर
नत्थूढाना
अम्बाडा
आठनेर
बाबजई
आठनेर
कोकढाना
आठनेर
टांकी
आठनेर
सालबर्डी
चौकी मासोद थाना मुलताई
मोरण्ड
चौकी मासोद थाना मुलताई
चौकी मासोद थाना मुलताई
गेहूंबारसा
चिखलीमाल
चौकी मासोद थाना मुलताई 434
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
3 1
2
आठनेर
बैतूल
आठनेर
69
बैतूल
आठनेर
70
बैतूल
आठनेर
71
बैतूल
आठनेर
72
बैतूल
आठनेर
73
बैतूल
आठनेर
74
बैतूल
आठनेर
75
बैतूल
आठनेर
76
बैतूल
आठनेर 77
बैतूल
आठनेर
78
बैतूल
आठनेर
79
बैतूल
आठनेर
80
बैतूल
आठनेर
81
बैतूल
आठनेर
82
बैतूल
झल्लार 83
बैतूल
झल्लार 84
बैतूल
झल्लार 85
बैतूल
झल्लार
86
बैतूल
झल्लार 87
बैतूल
झल्लार 88
बैतूल
झल्लार 89
बैतूल
झल्लार 90
बैतूल
झल्लार 91
बैतूल
झल्लार
92
बैतूल
झल्लार
93
बैतूल
झल्लार
94
बैतूल
झल्लार
95
बैतूल
झल्लार 96
बैतूल
झल्लार
97
बैतूल
झल्लार
98
बैतूल
झल्लार
99
बैतूल
झल्लार
100
बैतूल
झल्लार
101
बैतूल
झल्लार
102
बैतूल
मोहदा
103
बैतूल
मोहदा
104
बैतूल
5
4
चौकी मासोद थाना मुलताई रजापुर
रगडगाँव
चौकी मासोद थाना मुन्नलताई
वलनी
चौकी मासोद थाना मुलताई
जामठी सवासन
चौकी मासोद थाना मुलताई
चौकी मासोद थाना मुलताई बिसनूर
चौकी मासोद थाना मुलताई पचधार
बोरपेण्ड
चौकी मासोद थाना मुलताई
रोहना
चौकी मासाद थाना मुलताई
ढाबका
चौकी मासोद थाना मुललाई
चौकी मासोद थाना मुलताई झुनकारी
चकोरा
चौकी मासोद थाना मुलताई
चौकी मासोद थाना मुलताई सांईखेडा खुर्द
गौना
चौकी मासोद थाना मुलताई
गरव्हा
चौकी मासोद थाना मुलताई
चारसी
चौकी मासाद थाना मुलताई
कोतवाली बैतूल
चूनालोमा
कोतवाली बैतूल
रातामाटी कला
कोतवाली बैतूल
घाना रायपुर
सिमोरी
कोतवाली बैतूल
कोतवाली बैतूल
चिचढाना
सिहार
बैतूल बाजार
बोथी
बैतूल बाजार
बैतूल बाजार
उमरडोह(वीरान)
माण्डवा
बैतूल बाजार
गाडवा
बैतूल बाजार
पिपला
बैतूल बाजार
हथनाझिरी
बैतूल बाजार
चुरनी
बैतूल बाजार
बैतूल बाजार
मुचगोहान
बगदरी
बैतूल बाजार
बोरीकास
बैतूल बाजार
सालार्जुन
बैतूल बाजार
घोघरारैय्यत
चौकी भीमपुर थाना चिचोली
चोहटा
चौकी भीमपुर थाना चिचोली
पोपटी
चौकी भीमपुर थाना चिचोली
बटकी
चौकी भीमपुर थाना चिचोली
घोडपडमाल
चौकी भीमपुर थाना चिचोली 435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-06-2024- एस.डब्ल्यू. -786
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रं0 02, सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड ( एस) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर जिला बैतूल ( म0 प्र0) एवं पदेन उपसचिव, म०प्र ० शासन , गृह विभाग नीचे दी गई सूची में वर्णित पुलिस थाना में समाविष्ट स्थानीय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा "म ० प्र ० राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से:-
(एक) चौकी घोडाडोंगरी थाना सारणी को वर्तमान थाना सारणी से अपवर्जित करते हुये थाना रानीपुर में सम्मिलित करती हैं और ,
(दो) नीचे दी गई सूची के कॉलम (3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में से सूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अपवर्जित करती है और ,
(तीन) नीचे दी गई सूची के कॉलम (4 ) में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सूची के कॉलम (5) में उल्लेखित थानों
में सम्मिलित करती है:-
// सूची //
ग्राम का नाम
जिले का नाम
क.
थाने का नाम जिसमें अपवर्जित किया जाना है से
पुलिस चौकी / थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया है
05
03
04
01
02
शाहपुर
01
अर्जुनगोंदी
चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर बैतूल
धाडगाँव
सारणी
02
चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर बैतूल
सारणी
बांसपुर
03
बैतूल
चौकी घोड़ाडोंगरी , थाना रानीपुर
रातामाटी
सारणी
04
चौकी घोड़ाडोंगरी , थाना रानीपुर बैतूल
पिपरी
सारणी
05
बैतूल
चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर
कान्हावाडी
सारणी
06
चौकी घोड़ाडोंगरी , थाना रानीपुर बैतूल
सारणी
घुग्धी
07
बैतूल
चौकी घोड़ाडोंगरी , थाना रानीपुर
सालीढाना
सारणी
08
चौकी घोड़ाडोंगरी , थाना रानीपुर बैतूल
सारणी
घोडाडोंगरी
09
चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर बैतूल
10
फूलगोहन चौकी घोड़ाडोंगरी , थाना रानीपुर
रानीपुर
बैतूल
महेन्द्रवाड़ी
11
रानीपुर
बैतूल
चौकी घोड़ाडोंगरी , थाना रानीपुर
सड़कवाड़ा
12
चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपुर
रानीपुर
बैतूल
13
चोपना
बैतल
रानीपर
चौकी घोड़ाडोंगरी, थाना रानीपर
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
436
कार्यालय , कलेक्टर , जिला दण्डाधिकारी , पांढुर्णा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
गृह विभाग
पांढुर्णा , दिनांक 17 जनवरी 2024
क्रमांक / 106 / एस.डब्ल्यु./2024 :-मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2 (क) /9 /08 / बी-3 / दो, भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के द्वारा जिले के भीतर स्वीकृत थाने की सीमा का निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिए पदेन उपसचिव घोषित किया गया है,
पुलिस अधीक्षक पांढुर्णा के प्रस्ताव पत्र क्रमांक /पुअ / पांढुर्णा / स्टेनो / 15 /2024, दिनांक 09/01/2024 के द्वारा नीचे सारणी के कॉलम नं. 2 में अंकित अनुसार ग्राम, जो थाना मोहगांव, तहसील - सौंसर के अन्तर्गत आते है, और थाना पांढुर्णा के अपेक्षाकृत थाना मोहगांव से अधिक दूरी पर स्थित है, और तहसील पांढुर्णा के राजस्व सीमा के अन्तर्गत आते है , को थाना पांढुर्णा में समायोजित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है,
अतएव पुलिस अधीक्षक पांढुर्णा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं जिला स्तरीय समिति पांढुर्णा द्वारा उक्त प्रस्ताव अनुमोदित उपरांत, मै अजय देव शर्मा, कलेक्टर / जिला दण्डाधिकारी पांढुर्णा एवं पदेन उप सचिव मध्यपद्रेश शासन , गृह विभाग , दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्र.2 ) की धारा -2 के खण्ड- एस में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपांतरण करते हुए मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से-
वह ग्राम जो सारणी के कॉलम नं. 2 में उल्लेखित है, उस पुलिस थाना से, जो कि नीचे दी गयी सारिणी के कॉलम नं. 3 में उल्लेखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, अपवर्जित करता हूँ, और निर्देश देता हूँ कि वह ग्राम जो नीचे सारणी के कॉलम नं. 2 में विनिर्दिष्ट किये गये है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र, कॉलम नं . 4 के थाना क्षेत्र में सम्मिलित होंगे
सारणी
अनुविभाग पांढुर्णा , जिला - पांढुर्णा
क्रमांक
ग्राम का नाम
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला सहित ) जिसमें सम्मिलित किया गया उस पुलिस थाने का नाम ( तहसील व जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया
4
1
2
3
जिला- पांढुर्णा
थाना- पांढुर्णा, तहसील- पांढुर्णा,
थाना मोहगांव , तहसील - सौंसर, जिला - पांढुर्णा
1 बेलगांव दवामी
जिला- पांढुर्णा
थाना-पांढुर्णा , तहसील-पांढुर्णा,
2 भुयारी थाना मोहगांव , तहसील - सौंसर, जिला-पांढुर्णा
3 गढ़मउ
थाना -पांढुर्णा, तहसील-पांढुर्णा, जिला-पांढुर्णा थाना मोहगांव, तहसील - सौंसर, जिला - पांढुर्णा 437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
No. 106 /S.W./2024:- Circular number -F -2 (A)/9/08/B -3 /2 of Madhya Pradesh Government Home (Police ) Department Ministry Vallabh Bhawan Bhopal , Bhopal By date 30th July 2010, the authority to determine the limits of the sanctioned police station within the district has been delegated to the District Level Committee and declared as ex - officio Deputy Secretary for issuing notification to the Collectors ,
Superintendent of Police Pandhurna's proposal letter no./PUA/Pandhurna/Steno. / 15 , dated 09/01/2024 vide column no . of the table below. As mentioned in figure 2, a proposal has been sent to accommodate the village, The police station Mohgaon which comes under Tehsil - Saunsar , and is located at a greater distance from Mohgaon police station than Pandhurna police station, and comes under the revenue limits of Tehsil Pandhurna, has been sent a proposal to be adjusted in police station Pandhurna.
Therefore , after the proposal presented by the Superintendent ofPolice Pandhurna and the said proposal approved by the District Level Committee Pandhurna , I , Ajay Dev Sharma, Collector/District Magistrate Pandhurna and ex- officio Deputy Secretary Madhya Pradesh Government, Home Department, Code of Criminal Procedure 1973 (Simple No. 2 of 1974) With effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, in exercise of the powers conferred in Clause- S of Section 2 of the Act and making partial modifications to the earlier notifications affecting the local areas specified in the table givenbelow -
The village which appears in column no . of the table . -2, from that police station which is mentioned in column no . of the table below. -3 , I exclude such local areas , and direct that the villages mentioned in column no . 2, such local areas , column no . -4 will be included in the police station area -
TABLE
Sub Division Pandhurna , District- Pandhurna
Serial Number
Name of village
Nameof the police station (including tehsil and district) in which it was included
Nameof the police station (including tehsil and district) from which it was excluded
3
2
1
1
4
Police station- Pandhurna, Tehsil- Pandhurna, District- Pandhurna
Police station Mohgaon , Tehsil-
Saunsar, District - Pandhurna
Belgaon Dawami
2 Bhuyari
Police station-Pandhurna, Tehsil- Pandhurna, District - Pandhurna
Police station Mohgaon, Tehsil-
Saunsar, District-Pandhurna
3 Garhmau
Police station-Pandhurna, Tehsil- Pandhurna , District- Pandhurna
Police station Mohgaon, Tehsil-
Saunsar, District- Pandhurna
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
438
क्रमांक / 207 / एस.डब्ल्यु. / 2024 : - मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क) / 9 /08 / बी-3 / दो, भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के द्वारा जिले के भीतर स्वीकृत थाने की सीमा का निर्धारण का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्रत्यायोजित कर कलेक्टर्स को अधिसूचना जारी करने के लिए पदेन उपसचिव घोषित किया गया है,
पुलिस अधीक्षक पांढुर्णा के प्रस्ताव पत्र क्रमांक / पुअ / पांढुर्णा / स्टेनो / 14 , दिनांक 09/01/2024 के द्वारा नीचे सारणी के कॉलम नं. 2 में अंकित अनुसार ग्राम, जो पुलिस चौकी बड़चिचौली के अन्तर्गत आते है, और थाना पांढुर्णा के अपेक्षाकृत पुलिस चौकी बड़चिचौली से अधिक दूरी पर स्थित है, को थाना पांढुर्णा में समायोजित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है,
अतएव पुलिस अधीक्षक पांढुर्णा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं जिला स्तरीय समिति पांढुर्णा द्वारा उक्त प्रस्ताव अनुमोदित उपरांत, मै अजय देव शर्मा, कलेक्टर / जिला दण्डाधिकारी पांढुर्णा एवं पदेन उप सचिव मध्यपद्रेश शासन, गृह विभाग, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्र.2 ) की धारा-2 के खण्ड-एस में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपांतरण करते हुए मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से-
वह ग्राम जो सारणी के कॉलम नं. - 2 में उल्लेखित है, उस पुलिस चौकी से, जो कि नीचे दी गयी सारिणी के कॉलम नं. -3 में उल्लेखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों को, अपवर्जित करता हूँ, और निर्देश देता हूँ कि वह ग्राम जो नीचे सारणी के कॉलम नं. 2 में विनिर्दिष्ट किये गये है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र, कॉलम नं. -4 के थाना क्षेत्र में सम्मिलित होंगे -
सारणी
अनुविभाग पांढुर्णा , जिला-पांढुर्णा
क्रमांक
ग्राम का नाम
उस पुलिस चौकी का नाम (तहसील व जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया
3 2
1
1 करव्हार
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला सहित ) जिसमें सम्मिलित किया गया
4
पुलिस चौकी बड़चिचौली, तहसील- पांढुर्णा, जिला-पांढुर्णा थाना - पांढुर्णा , तहसील - पांढुर्णा , जिला - पांढुर्णा थाना- पांढुर्णा, तहसील - पांढुर्णा , जिला - पांदुर्णा जिला-पांढुर्णा
पुलिस चौकी बड़चिचौली, तहसील - पांढुर्णा,
2 दाडीमेटा
थाना- पांढुर्णा, तहसील- पांढुर्णा , जिला- पांढुर्णा जिला-पांढुर्णा
पुलिस चौकी बड़चिचौली, तहसील- पांढुर्णा,
3 कुकड़ीखापा
4 भूली
जिला-पांढुर्णा थाना- पांढुर्णा, तहसील- पांढुर्णा,
जिला-पांढुर्णा
पुलिस चौकी बड़चिचौली, तहसील- पांढुर्णा ,
जिला-पांढुर्णा थाना-पांढुर्णा, तहसील-पांढुर्णा, जिला-पांढुर्णा
पुलिस चौकी बड़चिचौली, तहसील-पांढुर्णा,
5 उमरामक्ता 439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
No. 107 /S.W./2024:- Circular number -F - 2 (A)/9/08 /B - 3/2 of Madhya Pradesh Government Home (Police) Department Ministry Vallabh Bhawan Bhopal , Bhopal By date 30th July 2010, the authority to determine the limits of the sanctioned police station within the district has been delegated to the District Level Committee and declared as ex- officio Deputy Secretary for issuing notification to the Collectors ,
Superintendent of Police Pandhurna's proposal letter no./PUA/Pandhurna/Steno . / 14 , dated 09/01/2024 vide column no. of the table below. As mentioned in figure 2, a proposal has been sent to accommodate the village, which comes under Police Post Badchichaili , and is located at a greater distance from Police Post Badchichaili than Police Station Pandhurna, in Police Station Pandhurna ,
Therefore , presented by the Superintendent of Police Pandhurna. After the proposal and approval of the said proposal by the District Level Committee , Pandhurna, I, Ajay Dev Sharma, Collector/District Magistrate , Pandhurna and ex - officio Deputy Secretary, Madhya Pradesh Government , Home Department, Section 2 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Simple No. 2 of 1974) -In exercise of the powers conferred in S. and making partial modifications to the earlier notifications affecting the local areas specified in the table given below, from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette
The village which is mentioned in column no.. -2, from the police post which is mentioned in column no . of the table below . -3 , I exclude such local areas , and direct that the villages mentioned in column no . 2, such local areas , column no . Will be included in the police station area of -4
TABLE
Sub Division Pandhurna , District- Pandhurna
Name of village
Serial Number
Name of the police station (including tehsil and district) in which it was included
Name of the police station (including tehsil and district ) from which it was excluded
3
2
1
Karwar
1
4
PoliceStation -Pandhurna , Tehsil- Pandhurna , District-Pandhurna
OP Police Station Badchichauili ,
Tehsil- Pandhurna, District-
Pandhurna
Dadimeta
2
PoliceStation- Pandhurna , Tehsil- Pandhurna, District-Pandhurna
OP Police Station Badchichauili ,
Tehsil- Pandhurna , District-
Pandhurna
3 Kukrikhapa
Police Station- Pandhurna , Tehsil- Pandhurna, District- Pandhurna
OP Police Station Badchichauili ,
Tehsil-Pandhurna , District-
Pandhurna
Bhooli
4
PoliceStation - Pandhurna , Tehsil- Pandhurna, District-Pandhurna
OP Police Station Badchichauili ,
Tehsil-Pandhurna , District-
Pandhurna
Umramakta
5
Police Station-Pandhurna , Tehsil- Pandhurna , District-Pandhurna
OP Police Station Badchichauili ,
Tehsil-Pandhurna , District-
Pandhurna
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय देव शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
440
कार्यालय , कलेक्टर , जिला दण्डाधिकारी, मध्यप्रदेश पन्ना एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश,
शासन द्वारा घोषित गृह विभाग
पन्ना, दिनांक 18 जनवरी 2024
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय ज्ञाप कमांक 01/1770880/2023/बी-3 /दो, 03/1770880/2023 / बी-3/ दो भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक- -2(क)/15/99/बी-3/ दो भोपाल दिनांक 11.10.04 के अंतर्गत पन्ना जिले के भीतर थानों/ चौकियों की सीमाओं के निर्धारण दण्ड प्रक्रिया र्सा 1973/74 का स० 2 की धारा -2 के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत समिति सदस्य पुलिस अधीक्षक पन्ना एवं जिला अभियोजन अधिकारी प की सहमति के आधार पर निम्न थानों / चौकियों की सीमाओं के निर्धारण हेतु अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता है।
(1) अनुभाग पन्ना
स्पष्टअभिमत कारण सहित
सं.
बिगत 05 वर्ष में ग्राम में घटित अपराध (भादवि/ दप्रस)
प्रस्तावित थाना/चौकी
प्रस्तावित ग्राम का नाम
वर्तमान थाने का बाम
की जनसे ग्राम
प्रस्तावित थाना/ चौकी से वर्तमान
कीसे ग्राम वर्तमान थाना/थौ कीदूरी
भादवि 15 सीआरपीसी- 63,
दूरी 05 किमी
25किमी
देवेन्द्रनगर
कोतवाली
1.
मुटयाकला
प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से स्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
माईनर- 18
सीआरपीसी- 48
भादवि 04
04 किमी
27किमी
देवेन्द्रनगर
बसई
कोतवाली
प्रस्तावित थाने/ घौकी से कम दूरी होने से हो सकती है ।
2
प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही
सीआरपीसी- 02,
माईनर- 01 भादवि 01
08 किमी
26किमी
देवेन्द्रनगर
कोतवाली
3.
गोविन्दपुरा
त्वरित कार्यवाही हो सकती है । प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से
सीआरपीसी- 03,
माईनर-निल भादवि- 01
07किमी
27किमी
कोतवाली पन्ना
4 . चौकी बराछ थाना मनकी
त्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
कोतवाली
प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से
सीआरपीसी-निल,
माईनर- 04 भादवि- 01
09 किमी
20 किमी
कोतवाली पन्ना
कटरिया
त्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
5. चौकी बराछ थान कोतवाली
प्रस्तावित थाने / चौकी से कम दूरी होने से
सीआरपीसी- 55,
माईनर- 01 भादवि 10
11 किमी
24 किमी
कोतवाली पन्ना
जरबोवा
6.
त्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से
सीआरपीसी 70,
माईनर- 13 भादवि 08
10 किमी
15 किमी
देवरी
चौकी बराछ धाना कोतवाली चौकी ककरहटी
त्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
7.
माईनर- 10
चौकी बराछ थाना कोतवाली
भादवि 16 सीआरपीसी- 63 .
12किमी
17 किमी
चौकी बराछ
रनवाहा
प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
8.
माईनर- 08
भादवि 30 सीआरपीसी 65
05 किमी
12किमी
थाना कोतवाली चौफी ककरहटी
देवरीगढी
प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम पूरी होने से स्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
थाना कोतवाली चौकी ककरहटी थाना कोतवाली देवेन्द्रनगर
प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से
८० सीआरपीसी-
नाईनर- भादवि
05 किमी
12किमी
थाना कोतवाली चौकी ककरहटी
गढ़ी परिया
देवेन्द्रनगर
10.
154 माईनर-
त्वरित कार्यवाही हो सकती है । प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से
22 भादयि अपराध, 48 द.प्र.सं.
10 किमी
21 किमी
थाना कोतवाली थाना गुनौर
त्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
11. देवेन्द्रनगर
00 किमी
08 भादवि अपराध, 12 ५. प्र. से.
23किमी
देवेन्द्रनगर
थाना गुनौर
हनुमतपुरा
प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से कार्यवाही हो सकती है ।
त्वरित प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से 13.
09 किमी
23 किमी
देवेन्द्रनगर
थाना गुमीर
संगरुपुरा
त्वरित कार्यवाही हो सकती है । प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से
17 भादवि अपराध 54 दप्रसं.
10 किमी
धनोखर
20 किमी
देवेन्द्रनगर
14.
थाना गुनौर
10 भादवि अपराध , 12 दप्रसं
स्वरित कार्यवाही हो सकती है । प्रस्तावित धाने/ धौकी से कम दूरी होने से
10 किमी
20 किमी
15.
थामा गुनौर
देवेन्द्रनगर
निबहरी
त्वरित कार्यवाही हो सकती है । प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से
13 भादवि अपराध , 23 दप्रसं
10 किमी
21 किमी
16. देवेन्द्रनगर
थाना गुनौर
त्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
प्रस्तावित धाने/ चौकी से कम दूरी होने से
13 भादयि अपराध, 23 दप्रसं
12किमी
20किमी
थाना गुनौर
देवेन्द्रनगर
ऐल्हा
17.
त्वरित कार्यवाही हो सकती है । / चौकी से कम
07 भादवि अपराध, 14 दप्रस
12किमी
20 किमी
देवेन्द्रनगर
थान्द्र गुनौर
18.
प्रस्तावित धाने दूरी होने से स्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
12 भादवि अपराध, 21 दासं,
11 किमी
20किमी
भटगवां
थाना गुनौर
19. देवेन्द्रनगर
त्वरित कार्यवाही हो सकती है । प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से
01 भादवि अपराध, 02 दास.
10 किमी
25किमी
थाना गुनौर
मजबाहा
देवेन्द्रनगर
20 .
प्रस्तावित थाने/चौकी से कम दूरी होने से स्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से
33 भादवि अपराध , 47 दप्रसं
18 किमी
30किमी
थाना बृजपुर
देवेन्द्रनगर
21 .
मकरीकुठार
त्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
33 भादवि अपराध, 47 दास.
18 किमी
32किमी
ककरहा
थाना बृजपुर
देवेन्द्रनगर
22.
प्रस्तावित थाने / चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
04 भादवि अपराध 05 दप्रसे.
10 किमी
25 किमी
थाना सलेहा
पटिया
देवेन्द्रनगर
23
प्रस्तावित थाने/ चौकी से कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही हो सकती है ।
(2) अनुभग पवई
स्पष्ट अभिमत कारण सहित
ग्राम की जनसंख्या
प्रस्तावित
सं.क्र.
घाना/चौकी से
प्रस्तावित चाना/चौकी
वर्तमान थाना/चौकी सेग्रामकीदूरी
वर्तमान थाने का नाम
बिगत 05 वर्ष मेंग्राम मे घटित अपराध (भादवि/दप्रस)
प्रस्तावित ग्राम का नाम
21
करीबन 2000
वर्तमान दरी 15कि०मी०
28किमी
1
बिलपुरा,
थाना क्षेत्रसे दूरी होने के कारण एवं अपराध की रोकथाम रेपुरा
चौकी मोहन्द्रा/थाना सिमरिया
11
करीबन 500
16 कि०मी०
32किमी
चौकी
टिकरिया
2
थाना क्षेत्र से दूरी होने के कारण एवं अपराध की रोकथाम रेपुरा
मोहन्द्रा थाना सिमरिया
48
करीबन 4500
08कि०मी०
25किमी
थाना क्षेत्र से दूरी होने के कारण एवं अपराधकी रोकथाम 3
रेपुरा
चौकीबोरी/धाना शाहनगर
मलपन चि, सरसी) (तारवरा 441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
13
करीबन 1700
4
03कि०मी०
28किमी
तुल्ला
रैपुरा
थाना क्षेत्र से दूरी होने के कारण एवं अपराध कीरोकथाम चौकीवोरी/धाना शाहनगर
26
करीबन 1500
15 कि० मी०
5
नादधाद
25किमी
रैपुरा
थाना क्षेत्र से दूरी होने के कारण एवं अपराध की रोकथाम चौकीवोरी/थाना शाहनगर
(3) अनुभाग गुनौर
स्पष्ट अभिमत कारण सहित
वर्तमान धाने का नाम
क्रमांक
ग्राम जनसंख्या
चौकी प्रस्तावित थाना /
की विगत 05 वर्ष में ग्राम मे घटिव अपराध ( भाववि० / दप्रस ० )
प्रस्तावित थाने / चौकी से वर्तमान दूरी
वर्तमान थाना / चौकी से ग्राम की दूरी
09
04
20
प्रस्तावित का नाम चौडा
01
गुनौर
कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी
चौकीमहेबा धाना अमानगंज
14
05
18
जूडीतपे
02
गुनौर
चौकीमहेबा धाना अमानगंज
-//-
0
04
16
बरहाखुर्द
03
गुनौर
चीकीमहेबाथाना अमानगंज
03
03
20
सिमरी सूरत
04
गुनौर
चौकी महेबा थाना अमानगंज
(4) अनुभाग अजयगढ़
स्पष्ट अभिमत सहित
क्र .
ग्राम की जनसंख्या
प्रस्तावित थांना / चौकी
प्रस्तावित ग्राम कानाम
वर्तमान थाने का नाम
विगत 05 वर्ष में ग्राम में घटित अपराध (भादवि /दप्रस)
प्रस्तावित थाने । चौकी से वर्तमान दूरी
वर्तमान थाना / चौकी से ग्राम की दूरी
अजयगढ़
01.
धरमपुर
02.
03. बृजपुर
महला
04.
चौकियों की सीमाओ के निर्धारण / युक्तियुक्तकरण हेतू
क्र. वर्तमान थाने का प्रस्तावित प्रस्तावित वर्तमान थाना प्रस्तावित स्पष्ट अभिमत सहित
नाम चौकी का थाना /से चौकी दूरी थाने से दूरी
नाम
01 कोतवाली ककरहटी देवेन्द्रनगर 20 कि.मी. 14 कि.मी. कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी
02 मड़ला मझगवाँ कोतवाली 30कि.मी. 20 कि.मी. कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी
थानों का अनुभाग में निर्धारण / युक्तियुक्तकरण हेतु
स्पष्ट अभिमत सहित
क्र.
अनुभाग
वर्तमान का नाम
प्रस्तावित अनुभाग से थाना कीदूरी
वर्तमान अनुभाग
से थाना कीदूरी
वर्तमान थाने कानाम
प्रस्तावित अनुभाग
18 कि.मी.
कम दूरी होने से त्वरित कार्यवाही की जा सकेगी
50कि.मी.
01 मड़ला
अनुभाग पन्ना
अनुभाग अजयगढ
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरजिंदर सिंह , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पदेन उपसचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
442
कार्यालय , कलेक्टर , एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला उमरिया , मध्यप्रदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा -02 , खण्ड एस के अनुसार
उमरिया, दिनांक 18 जनवरी 2024
क्रमांक 32.0 /एस.डब्ल्यू./2024 अधिसूचित किया जाता है कि जिला उमरिया ग्रामीण/ शहरी थानों के रखते हुये प्रस्तावित थाना/ चौकियों की दूरी की लंबे समय की दूरी तय न करना पडे तथा आमजन की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करने आदि सुविधाओं को दृष्टिगत अंन्तर्गत आने वाले ग्रामों/मौहल्लों की भौगोलिक स्थिति, जनसुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण रखते हुए प्रस्तावित थाना/चौकियों की दूरी की समीक्षा उपरांत निम्नानुसार 19 थाना/चौकियों की सीमा परिवर्तन किया जाना हैं ।
प्रस्तावित थाना ग्राम का नाम
स.क्र . वर्तमान थाने का नाम
1 चेचरिया थाना पाली
थाना मानपुर
2 थाना मानपुर बदरेहल थाना कोतवाली उमरिया
3 पठारी थाना कोतवाली उमरिया
थाना मानपुर
4 धमोखर थाना कोतवाली उमरिया
थाना मानपुर
5 थाना इंदवार पतौर थाना मानपुर
6 थाना कोतवाली उमरिया थाना पाली
रायपुर
7 थाना कोतवाली उमरिया सकरिया थाना पाली
8 थाना कोतवाली उमरिया कुमर्रहा थाना पाली
9 थाना कोतवाली उमरिया गोरईया थाना पाली
10 थाना कोतवाली उमरिया बिजौरा थाना पाली
11 थाना चंदिया भलवार चौकी बिलासपुर
12 थाना चंदिया कोटल्दे चौकी बिलासपुर
13 थाना चंदिया अचला चौकी सिविल लाईन
थाना पाली मकरा थाना मानपुर
14
15 थाना पाली पटपरिहा थाना मानपुर
16 थाना पाली खिचकिडी थाना मानपुर
17 थाना पाली चेरहा थाना मानपुर
18 थाना पाली केल्हारी थाना मानपुर
19 धाना पाली बड़वाही थाना मानपुर
अतः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सीमा परिवर्तन के संबंध में यदि किसी प्रकार की आपत्तियां दर्ज कराना है तो अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर कलेक्टर कार्यालय उमरिया में प्रस्तुत करें ।
बुद्धेश कुमार वैध, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , एवं जिला दण्डाधिकारी , नर्मदापुरम
क्र.-782- एस.डब्ल्यू-परि.-2024
नर्मदापुरम, दिनांक 17 जनवरी 2024
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा -2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक / एफ-2/ (क) / 15 / 99 / बी-3 / दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक / एफ-2 / (क) / 9 / 08 / बी-3 / दो दिनांक 30.07.2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की गठित जिलास्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, समिति की आयोजित बैठक दिनांक 08.01.2024 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधोलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये, राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये युक्तियुक्तकरण उपरांत नर्मदापुरम जिले के सभी अनुविभागो के थानों की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट ग्राम / कस्बा / मोहल्ला / स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कालम (4) में उल्लेखित पुलिस थाने में अनुविभाग अनुसार सम्मिलित करती है-
अनुविभाग इटारसी
क्रं . ग्राम/कस्बा/मोहल्ला वर्तमान में किस थाना क्षेत्रान्तर्गत है ।
1
2
3
01 ग्राम- नांदनेर
क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया जा रहा है ।
4
थाना पथरोटा
थाना रामपुर गुर्रा
थाना पथरोटा
02 ग्राम कांदई कला
थाना रामपुर गुर्रा
थाना पथरोटा
03 ग्राम - बम्हनगॉव
थाना तवानगर 04 ग्राम सिलारी
थाना इटारसी
थाना रामपुर गुर्रा
थाना तवानगर
05 ग्राम चिल्लई 06 ग्राम कोठा, थाना तवानगर 07 ग्राम सोनतलाई थाना तवानगर 08 ग्राम गजपुर थाना तवानगर 09 ग्राम रूपापुर थाना तवानगर
10 ग्राम धोबीखापा
थाना रामपुर गुर्रा थाना रामपुर गुर्रा थाना रामपुर गुर्रा थाना रामपुर गुर्रा थाना रामपुर गुर्रा
थाना तवानगर
11 ग्राम बेलावाडा केम्प
थाना तवानगर 12 ग्राम टपरिया
थाना रामपुर गुर्रा
थाना रामपुर गुर्रा
थाना तवानगर
थाना रामपुर गुर्रा
थाना केसला
13 ग्राम-चाटुआ
थाना तवानगर
थाना केसला
14 ग्राम अमझिरा
(चंदखार)
थाना तवानगर [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
444
अनुविभाग सिवनी मालवा
ग्राम/कस्बा/मोहल्ला क्रं.
क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया जा रहा है ।
वर्तमान में किस थाना
क्षेत्रान्तर्गत है ।
4
1 2 3
1 ग्राम गांगिया शिवपुर सिवनी मालवा
(ढाकनीपुरा)
2 चौकी गंवा शिवपुर सिवनी मालवा
3 शिवपुर सिवनी मालवा
भैरोपुर
डोलरिया सिवनी मालवा
4 बघवाडा
अनुविभाग पिपरिया
क्र. ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया जा रहा है ।
वर्तमान में किस थाना
क्षेत्रान्तर्गत है ।
1
2
1
नयागावं
4
3
बनखेड़ी
स्टेशन रोड़ पिपरिया
2
बनखेड़ी
स्टेशन रोड़ पिपरिया
महाराजगंज
3 बनखेड़ी पिपरिया
कन्हवार
4 सिंगोडी बनखेड़ी पिपरिया
5 सिंघोडा बनखेड़ी पिपरिया
6 पिपरिया
स्टेशन रोड़ पिपरिया
टडा
7
पिपरिया
स्टेशन रोड़ पिपरिया
बांसखेड़ा
8
पिपरिया
स्टेशन रोड़ पिपरिया
खैरीखुर्द
9
पिपरिया
स्टेशन रोड़ पिपरिया
अलीवाडा
अनुविभाग नर्मदापुरम
ग्राम/कस्बा/मोहल्ला क्रं.
क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया जा रहा है।
वर्तमान में किस थाना
क्षेत्रान्तर्गत है ।
2
1
1
4
3
थाना देहात
थाना कोतवाली
वार्ड क 16- तिवारी कालोनी
2 वार्ड कं 17- नारायण नगर
3
थाना देहात
थाना कोतवाली
थाना देहात
थाना कोतवाली
नर्मदा नगर
4
थाना देहात
थाना कोतवाली
शांति नगर
5 तवा कालोनी थाना कोतवाली थाना देहात
6 वार्ड कमांक 18 शिव थाना कोतवाली थाना देहात
कालोनी
7 थाना देहात
थाना कोतवाली
समृध्दि नगर
8
थाना देहात
थाना कोतवाली
निर्मल होम्स
9
थाना देहात
थाना कोतवाली
हिल व्यू होम्स
10
थाना देहात
थाना कोतवाली
ईशान परिसर
11
तुलसीधाम
थाना देहात
थाना कोतवाली
थाना देहात
थाना कोतवाली
12 राजेन्द्र बिहार
A
13
थाना देहात
थाना डोलरिया
ग्राम तालनगरी
14
थाना देहात
थाना डोलरिया
ग्राम पालनपुर
अनुविभाग सोहागपुर
क्रं. ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया जा रहा है ।
वर्तमान में किस याना
क्षेत्रान्तर्गत है ।
2
1
ग्राम झालौन
1
ग्राम गोल
2
3 ग्राम गुलोन
ग्राम मेघली
4
5 ग्राम बम्होरीकलां
4
3
सेमरी हरचंद
माखननगर
सेमरी हरचंद
माखननगर
सेमरी हरचंद
माखननगर
सेमरी हरचंद
माखननगर
सेमरी हरचंद
माखननगर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिया मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
445
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
नर्मदापुरम , दिनांक 17 जनवरी 2024
क्रमांक- 783- एस.डब्ल्यू- परि.-2024.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-782- एस.डब्ल्यू- परि.- 2024 दिनांक17 जनवरी 2024 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनिया मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
NARMADAPURAM DATE 17TH JANUARY 2024 No- 782 - SW- PARIO- 2024
In exercise of the powers conferred by clause ( s ) section 2 of the code of Criminal procedure 1973 (No 2 of 1947) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F- 2(K) 15/99/B -3/two dated 11/10/2004 and number F - 2 (K) 9/08/B - 3/two dated 30/07/2010 Committee of the District Collector /SP /DPO in meeting Dated 8th . January 2024 decided partial modification of the previous notification after rationalization in the specified local areas comprised in respective police station mentioned in the Table below. The State Govermment hereby notifies Police Station Comprising the areas specified below with effect from date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, the villages /towns / mohallas /local areas specified in column (2) of the table given below are sub -division wise included in the police stations mentioned in column (4) of the table from the police stations mentioned in column (3) of the table -
TABLE
Subdivision Itarsi
S.No. Gram /kasba/ mohalla
Name of police Station in which included
Name of police
Station from which
excluded
2
1
4
3
Police Station Rampur Gurra
Police Station Pathrota
01 Village-Nandner
Police Station Rampur Gurr
Police Station Pathrota
02 Village Kandai Kala
Police Station Itarsi
Police Station Pathrota
03 Village
Bamhangaon
04 Village - Silari Police Station Rampur Gurra
Police Station
Tavanagar
05 Village Chillai Police Station Rampur Gurra
Police Station
Tavanagar
Police Station Rampur Gurra
Police Station
06 Village Kotha
Police Station Rampur Gurra
Tavanagar
Police Station
Village Sontalai 07
08 Village Gajpur Police Station Rampur Gurra
Tavanagar
Police Station
Tavanagar
09 Village Rupapur Police Station Rampur Gurr
Police Station
Tavanagar
10 Village Dhobikhapa police station Rampur Gurra
police station
Tavanagar
Police Station Rampur Gurra
Police Station
11 Village Belawada Camp
12 Village Taparia Police Station Rampur Gurra
Tavanagar
Police Station
Tavanagar
Police Station Tavanagar
Police Station Kesla
13 Village Chatua Police Station Tavanagar
Police Station Kesla
14 Village Amjhira (Chandkhar) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
446
Subdivision Seoni Malwa
S.No.
Name of police Station in which included
Name of police Station
from which excluded
Gram/kasba/ mohalla
4
3
2
1
Seoni Malwa
Shivpur
1
Village Gangiya (Dhaknipura)
Seoni Malwa
Shivpur
2 Choukygawan
Seoni Malwa
Shivpur
3
Bhairopur
Seoni Malwa
Dolariya
4 Baghwada
Subdivision Pipariya
S.No.
Name of police Station in which included
Name of police Station
from which excluded
Gram /kasba/ mohalla
4
3
2
1
Bankhedi
Station Road Pipariya
Nayagaon
1
Bankhedi
Station Road Pipariya
Maharajganj
2
Pipariya
Bankhedi
Kanhwar
3
Pipariya
Bankhedi
4
Singodi
Pipariya
Bankhedi
5 Singhoda
Pipariya
Tada
Station Road Pipariya
6
Pipariya
Banskheda
Station Road Pipariya
7
Pipariya
Station Road Pipariya
Khairikhurd
8
Pipariya
Station Road Pipariya
Aliwada
9
Subdivision Narmadapuram
S.No.
Name of police Station in which included
Name ofpolice Station
from which excluded
Gram/kasba/ mohalla
4
3
2
1
Police Station Dehat
Police Station Kotwali
1
Ward No. 16. Tiwari Colony
Police Station Dehat
Police Station Kotwali
2
Ward No. 17. NarayanNagar
Police Station Dehat
Police Station Kotwali
Narmada Nagar
3
Police Station Dehat
Police Station Kotwali
ShantiNagar
4
Police Station Dehat
Police Station Kotwali
Tawa Colony
5
Police Station Dehat
Police Station Kotwali
Ward No 18 Shiv
6
Colony
Police Station Dehat
Police Station Kotwali
7 Samriddhi Nagar
Police Station Dehat
Police Station Kotwali
Nirmal Homes
8
Police Station Dehat
Police Station Kotwali
9
Hill View Homes
Police Station Dehat
Police Station Kotwali
Ishan Parisar
10
Police Station Dehat
Police Station Kotwali
Tulsidham
11
Police Station Dehat
Police Station Kotwali
12 Rajendra Vihar
Police Station Dehat
Police Station Dolariya
13 Village Talnagari
Police Station Dehat
Police Station Dolariya
Village Palanpur
14
Subdivision Sohagpur
S.No.
Name of police Station in which included
Name of police Station
from which excluded
Gram/kasba/ mohalla
4
2 3
1
Makhannagar Semri Harchand
1 VillageJhalaun
Makhannagar Semri Harchand
2 VillageGol
3 Makhannagar Semri Harchand
Village Gulon
4 VillageMeghli Makhannagar Semri Harchand
5 Village Makhannagar Semri Harchand
Bamhorikalan
Byorder and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SONIA MEENA, Collector & Ex - offcio Dy. Sec .
447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश
क्र.-वलि-1-2024-20
अलीराजपुर, दिनांक 12 जनवरी 2024
मैं,डॉ. अभय अरविंद बेडेकर , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला अलीराजपुर दण्ड प्रक्रिया सहित 1973/1974 का सरल क्रमांक -2 की धारा-2 के खण्ड-एस एवं मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभांग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक-एफ- 2(क)/9/ 08/बी-3/दो भोपाल दिनाक 30 जुलाई 2010 के अनुसार तथा मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंगलय भोपाल के पत्र क्रमांक 01 / 1770880 / 2023/ बी-3/दो, भोपाल दिनाक 02/01/2024 व पत्र क्रमाक 03/1770880/ 2023/बी-3/दो , भोपाल दिनांक 04/01/2024 के पालन में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैठक दिनांक 09-01-2024 के लिए गए निर्णय अनुसार निम्नअनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आशिक रुपातरण करते हुए राज्य शासन द्वारा जिला अलीराजपुर में निम्नानुसार गांवों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना/चौकियो में पुर्ननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ। मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची में उल्लेखित किये गए गाँव उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये अन्य थाना चौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किए जाते है:-
स.क्र.
गांव का वर्तमान थाना
/चौकी
गांव का नाम जिसकी सीमा का पुर्ननिर्धारण किया जाना है
2
1
1
गांव को किस थाना/चौकी में पुननिर्धारण किया जाना है
4
3
थाना सोरवा
थाना चॉदपुर
डेहरी
2
पिपरिया
थाना सोरवा
थाना चॉदपुर
3
थाना सोण्डवा
सकरजा
4
थाना बखतगढ
थाना सोण्डवा
अंजनबारा
5
थाना बखतगढ
थाना सोण्डवा
छोटी सिरखडी
6 सियाली
7
कुडंलवासा
8 छोटी कदवाल
9 कोटडा
10 बयडा
11 भुरछेवडी
12
थाना बखतगढ
थाना उदयगढ थाना बोरी थाना उदयगढ थाना बोरी थाना उदयगढ थाना बोरी थाना उदयगढ थाना बोरी थाना उदयगढ थाना बोरी थाना उदयगढ थाना बोरी
थाना नानपुर
गुनेरी
13
थाना सोण्डवा
थाना नानपुर
देवलानी
14
बडी हथवी
थाना सोण्डवा
थाना सोण्डवा
थाना मानपुर
15
रावडी
थाना सोंण्डवा
थाना नानपुर
16
कोटबू थाना नानपुर
17
खण्डाला
थाना आम्बुआ
थाना नानपुर
18
वागदी
थाना आम्बुआ
थाना जोबट
थाना नानपुर
19
सिंधी
थाना जोबट
थाना नानपुर
20
दाबडी
थाना जोबट
थाना नानपुर
21
उम्दा
थाना जोबट
थाना नानपुर
22
पलासदा
थाना जोबट
थाना नानपुर
23
मसनी
थाना जोबट
थाना नानपुर
24
धुधलवाट
थाना जोबट
थाना नानपुर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय अरविंद बेडेकर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
448
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला मऊगंज , मध्यप्रदेश
मऊगंज, दिनांक 15 जनवरी 2024
कमांक / 339 / रीडर / 2023:- पुलिस अधीक्षक मऊगंज का पत्र क्रमांक पु.अ. /मऊगंज / 20 / 2024 मऊगंज, दिनांक 15.10.2024 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर सचिव म.प्र. शासन गृह विभाग के पत्र कमांक 01 / 1770880 / 2023 / बी-3 / दो भोपाल दिनांक 02.01.2024 के अनुक्रम में जिले के भीतर थाना एवं चौकियों की सीमाओं का निर्धारण हेतु दिनांक 02.01.2024 को गठित जिला स्तरीय समिति के अनुशंसा उपरान्त दण्डप्रकिया की धारा 2 , खण्ड- एस के अनुरुप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार जिला मऊगंज राजस्व गांव के अन्तर्गत परिवर्तित थानों में निम्नानुसार गांव सम्मिलित किया जाता हैः-
रिमार्क
सीमा परिवर्तन उपरान्त ग्रामों का विवरण
ग्रामों का विवरण जिनकी सीमा परिवर्तन किया जाना है
ग्रामों का विवरण
ग्रामों का नाम
वर्तमान थाने का नाम
वर्तमान जिले का नाम
परिवर्तित थाने का नाम लौर 1.गेरुआरी ,
परिवर्तित जिले का नाम मऊगंज
1.गेरुआरी ,
1 रीवा
मनगवा
2.नीबी
2.नीबी
(कुल-02 गांव)
(कुल-02 गांव)
उक्त दोनों ग्राम मऊगंज के राजस्व सीमा में होने के कारण रीवा जिले से हटाकर मऊगंज के थाना लौर में सम्मिलित किया जाता है ।
मऊगज
1. मुडिला,
नईगढी
रीवा
गढ़
2
1.मुडिला,
2.गढवा रामदेव सिंह,
2.गढवा रामदेव सिंह ,
3.रिमारी,
3.रिमारी ,
4.सिगटी नानकार ,
4.सिगटी नानकार,
उक्त 19 ग्राम मऊगंज के राजस्व सीमा में होने के कारण रीवा जिले से हटाकर मऊगंज के थाना नईगढी में सम्मिलित किया जाता है ।
5.पैकनगांव,
5.पैकनगांव,
6.मनकहरी,
6.मनकहरी,
7.टेढताल,
7.टेढताल,
8.घुचियारी,
8.घुचियारी ,
9.नौआ,
9.नौआ,
10.हर्दिहा 1054 .
10.हर्दिहा 1054,
11.डोरी नारजी बहेरा ,
11.डोरी नारजी बहेरा ,
12.बुडवा,
12.बुडवा,
13.खैरहई सोहाई काटन,
13.खैरहई सोहाई काटन ,
14.पुरवा,
14.पुरवा,
15.चोरौवा,
15.चोरौवा,
16.पटपरी,
16. पटपरी,
17.गहिरा,
17.गहिरा,
18.डाड़ी,
18.डाड़ी,
19. गढ़ी (कुल-19 गांव)
मऊगंज लौर 11.झूसी,
3 मऊगंज
19. गढ़ी (कुल-19 गांव) नईगढी 1.झूसी,
2.अटरा,
2.अटरा ,
3.डाढ़,
3.डाढ़,
उक्त 12 ग्राम थाना लौर से नजदीक होने के कारण थाना नईगढी से हटाकर लौर में सम्मिलित किया जाता है ।
4.फुलहा,
4.फुलहा,
5.मडना
5. मडना
6.हर्दिहा-1055
6. हर्दिहा-1055
7.उसरा
7. उसरा
8. बहेरा
8. बहेरा
9.जुडमनिया मुरली
9.जुड़मनिया मुरली
10. बन्नई
11.अलौहा
10.बन्नई 11.अलौहा
12.जुड्मनिया रघुनाथ
12.जुड़मनिया रघुनाथ
(कुल-12 गांव)
1.अमिरती
मऊगंज
मऊगंज
(कुल-12 गांव) 1. अमिरती
मऊगंज
4
नईगढी
(कुल-01 गांव)
(कुल-01 गांव)
उक्त 1 ग्राम थाना मऊगंज से नजदीक होने के कारण थाना नईगढी से हटाकर मऊगंज में सम्मिलित किया जाता है ।
मऊगंज
1.विझौली,
शाहपुर
मऊगंज
1.विझौली,
5
हनुमना
2.बगैहा,
2.बगैहा,
3. वागनगढ,
3.ब्रम्हागढ,
उक्त 7 ग्राम थाना शाहपुर से नजदीक होने के कारण थाना हनुमना से हटाकर शाहपुर में सम्मिलित किया जाता है ।
4.बलभद्रगढ,
4.बलभद्रगढ,
5.खोडमानी,
5.खोडमानी,
6.पीताम्बर गढ,
6.पीताम्बर गढ,
7.उकसा
7.उकसा
(कुल-07 गांव)
(कुल-07 गांव)
11
अजय श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सीहोर संयुक्त कलेक्टर कार्यालय
सीहोर , मध्यप्रदेश
क्र.-51 - एस डब्ल्यू-2024
सीहोर, दिनांक 15 जनवरी 2024
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक -2 ) की धारा-2 के खण्ड एस , एवं शासन के आदेश क्रमांक/ एफ-2/( क)/ 15/99/ बी-3/दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/एफ-2/ (क )/9 /08 /बी-3/दो दिनांक 30.07.2010 द्वारा कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की गठित जिलास्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, समिति की आयोजित बैठक दिनांक 15/01/2024 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधोलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये , राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये युक्तियुक्तकरण उपरांत जिला सीहोर के थाना दोराहा, कोतवाली, श्यामपुर , अहमदपुर , मंडी, बिलकिसगंज , इछावर , चौकी अमलाहा थाना आष्टा, चौकी लाड़कुई थाना भैरुन्दा, रेहटी, बुधनी, पार्वती, चौकी मैना थाना आष्टा, सिद्दीकगंज, जावर की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से -
एक नीचे दी मारणी के कॉलम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने मे उसके (सारणी के) कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है।
दो सारणी के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।
सारणी
स्थानीय क्षेत्र
पुलिस थाने का नाम
ग्राम/ मोहल्ले का नाम एवं बंदोवस्त
एवं वार्ड क्रमांक
पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है।
(1)
स.क्र तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें सम्मिलित किया गयाहै।
(3)
(2)
ग्राम/मोहल्लेका
नाम
पुलिस थाना दोराहा जिला सीहोर
बंदोबस्त न.
पुलिस थाना कोतवाली जिला सीहोर
1 नोनीखेडीगोसाई
2 खामलिया
3 नरेला [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
450
निपानियाखुर्द
1
पुलिस थाना दोराहा जिला सीहोर
बरखेडी
1
भोज
2
पुलिस थाना अहमदपुर जिलासीहोर
3 ताकिया
4
शाहजहाँपुर
5 इमालिया
मुहाली
1
मगरखेड़ा
2
पुलिस थाना श्यामपुर जिला सीहोर
1 सेमलीजदीद पुलिस थाना बिलकिसगंज जिला सीहोर
कुल्हाड़ी
1
छापरीकरण
2
पुलिस थाना इछावर जिलासीहोर
3 छापरीताल्लुक
1 डाबरी
पुलिस थाना इछावर जिला सीहोर
यारनगर पुलिस थाना रेहटी जिला 1 सीहोर
चाचरसी
2 टांडा पुलिस थाना आष्टा जिला 1 सीहोर
3 शहवाजपुरा
4 परोलियापार
1 लच्छीरामपुरा
2
थाना पार्वती चौकी मैना जिला सीहोर
ताजपुग
1 बोरखेडा थाना पार्वती चौकी मैना जिलासीहोर
1 बांदरियाहाट थाना सिद्धीकगंज जिला सीहोर
1 उदनपुग
2 अरनियाजौहरी थाना सिद्धीकगंज जिला सीहोर
3 देवली
4
श्यामपुराटप्पा
1 खामखेड़ा
2 बेजनाथ थाना जावर जिला सीहोर
पुलिस थाना श्यामपुर जिला सीहोर
पुलिस थाना दोराहा जिला सीहोर
पुलिस थाना मंडी जिला सीहोर
पुलिस थाना इछावर जिला सीहोर
पुलिस थाना आष्टा चौकी आमलाहा जिला सीहोर
पुलिस थाना भैंरूदा चौकी लाडकुईजिला सीहोर
पुलिस थाना बुदनी जिला सीहोर
पुलिस थाना पार्वती जिला सीहोर
पुलिस थाना आष्टा जिला सीहोर
पुलिस थाना आष्टा चौकी आमलाहा जिला सीहोर
थाना पार्वती जिलासीहोर
पुलिस थाना आष्टा जिला सीहोर
पुलिस थाना पार्वती जिला सीहोर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
No- 54 - SW- 2023
Sehore , the 15th January 2024
In exercise of the powers conferred by clause ( s) section 2 of the Code of Criminal Procedure; 1973 ( No 2 of 1947 ) and Madhya Pradesh Home ( Police ) Department order number F - 2 ( K ) 15/ 99/ B - 3 /two dated 11/10/2004 and number F - 2 ( K) 9/08 /B - 3 / two dated 30/07/2010 in compliance with decisions taken by the power conferred to Committee of the District Collector / SP/ DPO , in Meeting Dated 15th January, 2024 in partial modification of the previous notification after rationalization in the specified local areas comprised in respective police station mentioned in the Table below, the State Government hereby notifies Police Station Doraha, Kotwali , Shyampur , Ahmadpur , Mandi , Bilkisganj , Ichhawar , AmlahaChowki Police Station Ashta , LadkuiChowki Police Station Bhairunda , Rehti , Budhni , Parwati , Chowki Maina Police Station Ashta, Siddikganj , Jawar Comprising the areas specified below with effect from dateof publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-
1 Excludes from the police station mentioned in column ( 1 ) of the table below the local areas specified in column ( 2) thereof and .
2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table .
TABLE
LOCAL AREA
Name of Villages , and Settlement No , Ward
Nameof police station(with tehsil and distt. ) from which excluded
(1)
S.No No
Nameof police station(with tehsil and distt. ) from which included
(2)
(3)
Settlement, No
Name of Villages
/Mohalla
Police Station
Nonikhedi Gosai
1 Police Station Doraha District
2
kotwali city Khamalia [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
452
Narela
3
Sehore
Bichiya
1
Siradi
2
Police Station Doraha District Sehore
3
District Sehore
PoliceStation Shyampur District Sehore
Nipaniya Khurd
Barkhedi
1
Bhoj
2
PoliceStation Ahmadpur District Sehore
Taakiya
3
4
PoliceStation Doraha District Sehore
Shajahanpur
Imaliya
5
Muhali
1
Police Station Shyampur District Sehore
1
Police Station Mandi District Sehore
Semli jaded
Police Station Bilkisganj District Sehore
PoliceStation Ichhawar District Sehore
Kulahadi
1
2
Chhapri Karan
PoliceStation Ichhawar District Sehore
Police Station Ashta Chowki Amlaha District Sehore
ChhapriTalluk
3
Dabri
1
Police Station Ichhawar District Sehore
Police Station Bherunda Chowki Ladkui District Sehore
YarNagar
1
Police Station Rehti District Sehore
Police Station Budni District Sehore
Chacharsi
1
Tanda
2
Police Station Ashta District Sehore
PoliceStation Parvati District Sehore
Shahvajpura
3 453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
Parolia Par
4
LacchiramPura
1
2
Tajpura PoliceStation Parvati Chowki Maina District Sehore
Borkheda
1 Police Station Parvati Chowki Maina District Sehore
BandariaHaat
1 PoliceStation Siddikganj District Sehore
1
Udanpur
2
ArniyaJohri PoliceStation Siddikganj District Sehore
Devli
3
4 PoliceStation Ashta District Sehore
PoliceStation Ashta Chowki Amlaha District Sehore
Police Station Parvati District Sehore
PoliceStation Ashta District Sehore
Shyampura Tappa
Khamkheda
1
2
Bejnath Police Station JawarDistrict Sehore
PoliceStation Parvati District Sehore
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHISH TIWARI , Collector & Dy. Secy.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
454
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 02 , खण्ड ड के अनुसार )
क्र.-3सालि.राज.-विविध-974-2024
ग्वालियर , दिनांक 17 जनवरी 2024
अधिसूचित किया जाता है कि जिला ग्वालियर ग्रामीण / शहरी थानों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों/मौहल्लों की भौगोलिक स्थिति, जनसुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से लंबे समय की दूरी तय न करना पडे तथा आमजन की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करने आदि सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित थानों की दूरी तथा विगत 05 वर्षों में घटित अपराधों की समीक्षा उपंरात 15 थानों की सीमा परिवर्तन किया जाना है ।
स० क ०
वर्तमान थाने का नाम
महाराजपुरा
01
पनिहार
02
03
पिछोर तथा गिजौर्रा
पिछोर
04
प्रस्तावित थाना
ग्राम का नाम
बिजौली
फूलपुरा
गिरवाई
बजरग पुरा
झांसीरोड
खेरिया
कछाई
चीनौर
हनुमान टेकरी
बिलौआ
ईकोना
सूखापठा
आदिवासी दफाई
बंजारा का पुरा
शंकरपुर , शंकरपुर कॉलोनी
गिजौर्रा
05
आंतरी
06
गढी
हिडायल
मोहना
बझेरा
मकोडा
टीसीपी
पाठा
बीएसएफ एकेडमी (आंतरी थाना क्षेत्र )
भितरवार
07
डबरा देहात
ग्राम पंचायत विजकपुर (बैजनाथ का
डेरा , इमला का डेरा)
ग्राम पंचायत भैंसनारी (अजीतपुरा, शक्तिपुरा , लडैयापुरा, चूना घाट का डेरा)
सिमरिया भैसनारी (सिमरिया दफाई)
बिजौली
08
सिंगारपुरा
चौकी बडागांव थाना मुरार
ग्राम करगवां
09
बहोडापुर खेरियामोदी
उदयपुर
गणेशपुरा
सुनारपुरा खालसा
ग्वालियर
गूजरी महल,
सरस्वती शिशु मंदिर
बादलगढ
अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सीमा परिवर्तन के संबंध में यदि किसी प्रकार की आपत्तियां दर्ज कराना है तो अधिसूचना के प्रकाशन के ३० दिवस के अंदर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें ।
अक्षय कुमार सिंह , जिला मजिस्ट्रेट.
455
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी , मध्यप्रदेश
क्र.- एसडब्ल्यू- 464-2024
सिवनी, दिनांक 18 जनवरी 2024
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के पत्र कमांक 01 /1770880 / 2023 / बी-3 /दो, भोपाल 02.01.2024 में दिये गये निर्देशानुार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, 1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा 2 खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक क० / एफ-2 (क)15 / 99 / बी-3 / दो भोपाल, दिनांक 11.10.04 तथा पत्र कमांक एफ-2(क) /9 / 08 / बी-3 / दो भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपातंरण करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से: -
(1)- नीचे दी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर-(2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है ।
(2)- सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3 ) में उल्लेखित पुलिस थानें में सम्मिलित करती है ।
:: सारणी ::
स.क.
पुलिस थाने का नाम / तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है ।
ग्रामों एवं
कालोनियों क्षेत्रों
के नाम
पुलिस थानो का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है ।
2
1
3 थाना बंडोल , तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
घाट पिपरिया
1 थाना डूंडासिवनी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
2
नरेला थाना डूंडासिवनी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी।
3
पुसेरा थाना बंडोल , तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
4
आमागढ़ थाना अरी , तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
5
बम्हनी थाना कुरई , तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
6
हरहरपुर थाना कुरई, तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
7
कटंगी थाना कुरई, तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
8
खुर्सीपार थाना कान्हींवाडा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
खमरिया 9 थाना कान्हींवाडा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
भालीवाड़ा 10 थाना कान्हींवाडा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
टेकररांजी 11 थाना कान्हींवाडा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
12
समनापुर थाना कान्हींवाडा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
13
पंढरापानी थाना उगली, तहसील बरघाट जिला सिवनी ।
14
धौरिया थाना आदेगांव, तहसील लखनादौन , जिला सिवनी।
15
लालपुर थाना आदेगांव, तहसील लखनादौन , जिला सिवनी ।
16
छिंदवाह थाना आदेगांव , तहसील छपारा, जिला सिवनी ।
थाना सिवनी तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
थाना लखनवाड़ा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
थाना डूंडासिवनी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
थाना लखनवाड़ा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
थाना लखनवाड़ा, तहसील सिवनी , जिला सिवनी ।
थाना लखनवाड़ा, तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
चौकी पलारी, (थाना केवलारी) , तहसील सिवनी जिला सिवनी !
चौकी पलारी, (थाना केवलारी ) , तहसील सिननी जिला सिवनी ।
चौकी पलारी, (थाना केवलारी) , तहसील सिवनी जिला सिवनी ।
चौकी पलारी, (थाना केवलारी ) , तहसील सिवनी, जिला सिवनी ।
चौकी पलारी , (थाना केवलारी) , तहसील सिवनी जिला सिवनी ।
थाना बरघाट, तहसील बरघाट , जिला सिवनी ।
थाना लखनादौन, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी।
थाना लखनादौन, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी ।
थाना लखनादौन , तहसील छपारा , जिला सिवनी ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
456
स.क.
पुलिस थाने का नाम / तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है ।
ग्रामों एवं
कालोनियों क्षेत्रों
केनाम
पुलिस थानो का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है
3
2
1
थाना छपारा , तहसील छपारा , जिला सिवनी ।
तेंदनी
17 थाना आदेगांव , तहसील छपारा, जिला सिवनी ।
थाना छपारा , तहसील छपारा, जिला सिवनी ।
चिखली
18 थाना आदेगांव , तहसील छपारा , जिला सिवनी ।
थाना छपारा, तहसील छपारा , जिला सिवनी ।
घोघरी
19 थाना आदेगांव , तहसील छपारा, जिला सिवनी ।
तिलेपानी थाना छपारा , तहसील छपारा, जिला सिवनी ।
20 थाना आदेगांव, तहसील छपारा, जिला सिवनी ।
थाना छपारा , तहसील छपारा , जिला सिवनी ।
पौड़ी
21 थाना आदेगांव, तहसील छपारा, जिला सिवनी ।
थाना घंसौर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी
रजगढ़ी
22 थाना धूमा , तहसील घंसौर , जिला सिवनी ।
थाना घंसौर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी
पडरिया
23 थाना धूमा, तहसील घंसौर, जिला सिवनी ।
थाना धूमा, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी ।
धाधरखेरी
24 थाना घंसौर , तहसील लखनदौन, जिला सिवनी ।
थाना धूमा, तहसील घंसौर, जिला सिवनी ।
केवलारी यादव
25 थाना घंसौर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी ।
थाना धनौरा , तहसील धनौरा , जिला सिवनी ।
केवलारी मुरारी
26 थाना घंसौर , तहसील धनौरा, जिला सिवनी ।
थाना घंसौर, तहसील घंसौर , जिला सिवनी ।
गोहलिया
27 थाना धनौरा, तहसील घंसौर, जिला सिवनी ।
थाना घंसौर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी ।
अनकवाड़ा
28 थाना किंदरई , तहसील घंसौर जिला सिवनी ।
थाना घंसौर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी ।
करहैया
29 थाना किंदरई, तहसील घंसौर जिला सिवनी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
457
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
No. F-2(K) 2-08- B - 3 - Two In exercise of the powers conferred by clause (s) section - 2 of the code of criminal procedure 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home Department No. 01/1770880/2023/B -3 /Two , Bhopal Datet . 02-01-2024 in partial modification of the pervious Notification affecting the local areas specified in the Table below the state government , hereby with effect from date of publication of this notification in the " Madhya Pradesh Gazette ":-
1. Excludes frorn the Police Station mentioned in the column ( 1 ) of the table below the Local areas specified in the column (2) there of and
2. Includes of the local areas specified in the columnt ( 2) of the said Table in the police Station mentioned in column (3) of the said Table :
S.N.
Table
Name of Police Station (With tehsil and the district from which included) Nameof village/Local Areas
tehsil and the District ) from which Name of the Police Satation (With excluded)
1
2
GHHATPIPARIY
1 THANA DUNDASEONI , TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
3 THANA BANDOL, TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
NARELA
2 THANA DUNDASEONI , TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
THANA SEONI , TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
PUSERA
3 THANA BANDOL , TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
THANA LAKHANWARA , TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
AMAGHRH
4 THANA ARI , TEHSIL BARGHAT, DISTRICT SEONI THANA DUNDASEONI , TEHSIL BARGHAT , DISTRICT SEONI
BAΜΗΝΙ
5 THANA KURAI , TEHSIL SEONI DISTRICT SEONI
THANA LAKHANWARA , TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
HARHARPUR
6 THANA KURAI , TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
THANA LAKHANWARA , TEHSIL SEONI ; DISTRICT SEONI
KATANGI
7
DISTRICT SEONI THANA KURAI , TEHSIL SEONI , THANA LAKHANWARA, TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
KHURSIPAR
8 THANA KANHIWARA , TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI POLICE CHOKI PALARI ( THANA KEOLARI ) , TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
KHAMARIYA
9 THANA KANHIWARA , TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI POLICE CHOKI PALARI (THANA KEOLARI ), TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
BHALIWADA
10 THANA KANHIWARA, TEHSIL, SEONI , DISTRICT SEONI POLICE CHOKI PALARI ( THANA KEOLARI ) , TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
TEKARRANJI
11 THANA KANHIWARA , TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI POLICE CHOKI PALARI ( THANA KEOLARI ) , TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
SAMNAPUR
12 THANA KANHIWARA , TEHSIL SEONI, DISTRICT SEONI POLICE CHOKI PALARI (THANA KEOLARI ), TEHSIL SEONI , DISTRICT SEONI
PANDHRWANI
13 THANA UGLI , TEHSIL BARGHAT, DISTRICT SEONI THANA BARGHAT , TEHSIL BARGHAT, DISTRICT SEONI
DHAURIYA
14 THANA ADEGAON TEHSIL LAKHANADON , DISTRICT SEONI
THANA LAKHANADON , TEHSIL LAKHANDON , DISTRICT SEONI
LALPUR
15 THANA ADEGAON TEHSIL LAKHANADON, DISTRICT SEONI
THANA LAKHANADON , TEHSIL LAKHANDON , DISTRICT SEONI
CHHINDWAH
16 THANA ADEGAON TEHSIL CHHAPARA DISTRICT SEONI THANA LAKHANADON, TEHSIL LAKHANDON , DISTRICT SEONI
TENDNI
17
THANA CHHAPARA , TEHSIL CHHAPARA, DISTRICT SEONI
CHIKHALI
18
THANA ADEGAON TEHSIL CHHAPARA , DISTRICT SEONI THANA ADEGAON TEHSIL
CHHAPARA , DISTRICT SEONI THANA CHHAPARA , TEHSIL CHHAPARA, DISTRICT SEONI
GHOGHRI
19 THANA ADEGAON TEHSIL CHHAPARA , DISTRICT SEONI THANA CHHAPARA , TEHSIL CHHAPARA , DISTRICT SEONI [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
458
S.N.
Name of Police Station (With tehsil and the district from which included)
Name of
village/Local
Areas
4.
Name of the Police Satation (With tehsil and the District ) from which excluded)
3
2
1
TILEPANI
20
THANA CHHAPARA , TEHSIL CHHAPARA , DISTRICT SEONI
THANA ADEGAON TEHSIL CHHAPARA , DISTRICT SEONI
PAUDI
21
THANA CHHAPARA , TEHSIL CHHAPARA , DISTRICT SEONI
THANA ADEGAON TEHSIL CHHAPARA , DISTRICT SEONI
RAJGHARHI
22
THANA GHANSOR , TEHSIL GHANSOR, DISTRICT SEONI
THANA DHOOMA , TEHSIL GHANSOR , DISTRICT SEONI
PADARIYA
23 THANA DHOOMA , TEHSIL THANA GHANSOR, TEHSIL GHANSOR,
GHANSOR , DISTRICT SEONI DISTRICT SEONI
24 THANA DHUMA , TEHSIL LAKHANADON ,
DISTRICT SEONI
DHADHARKH
EDI
THANA GHANSOR , TEHSIL LAKHANDON , DISTRICT SEONI
25 THANA GHANSOR, TEHSIL KEOLARI THANA DHUMA , TEHSIL GHANSOR,
GHANSOR DISTRICT SEONI YADAV DISTRICT SEONI
26 THANA GHANSOR , TEHSIL KEOLARI THANA DHANORA, TEHSIL DHANSORA ,
DHANORA , DISTRICT SEONI MURARI DISTRICT SEONI
GOHALIYA
27
THANA GHANSOR, TEHSIL DHANORA, DISTRICT SEONI
THANA DHANORA , TEHSIL DHANORA, DISTRICT SEONI
ANAKWADA
28
THANA GHANSOR, TEHSIL GHANSOR, DISTRICT SEONI
THANA KINDRAI , TEHSIL GHANSOR , DISTRICT SEONI
KARAHAIYA
THANA GHANSOR , TEHSIL , GHANSOR, DISTRICT SFONI
29 THANA KINDRAI , TEHSIL GHANSOR , DISTRICT SEONI
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
KSHITIJ SINGHAL , Collector & Dy. Secy.
459
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2024
क्रमांक / 193 / आर-1806064 / 2024 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक
16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद , द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रुपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 22 ° 38′29.620 " से N 22 ° 38′16.620" उत्तर अक्षांश तथा E 80 ° 20′26.070 " से E 80 ° 20′39.170 " पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला :- मण्डला
वनमण्डल:- पश्चिम मण्डला, तहसील:- मण्डला
वन परिक्षेत्र:- मण्डला
वनखण्ड की सीमायें
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्रमांक
अ. क्र.
भूमि का वर्तमान मद वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
7
6
5
4
2
1
1
गाँझी रैयत
गौंझी रैयत "अ"
उत्तर
10.00
0.12
1.52 1.21
30/1/1/1
30/1/1/2/2
30/1/1/2/1
30/2
(शासकीय ) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था
प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा वनखण्ड एम-8 गाजीपुर की सीमा लाईन से लगा हुआ ।
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
12.85 हे.
कुल योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
460
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक FP/ MP/DISP/ 400219/2022 दिनांक 04.10.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार उप महाप्रबंधक, म.प्र. भवन विकास निगम, जबलपुर की स्वीकृत परियोजना शासकीय मेडिकल कॉलेज मण्डला में प्रभावित वन भूमि 10.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.85 हेक्टेयर गैर वनभूमि का क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, मण्डला के आदेश क्रमांक 0032 / अ-20 (3 ) /2022-23 दिनांक 22.12.2022 , आदेश क्रमांक 0216/अ-20 (3) / 2023-24 दिनांक 03.10.2023 एवं आदेश क्रमांक 0217 / अ-20 (3)/ 2023-24 दिनांक 06.10.2023 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मण्डला जिला मण्डला के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावा विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2024
क्र.-193- आर- 1806064-2024- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक. - 193-आर- 1806064-2024- दस-3 दिनांक 22 जनवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधि कार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
461
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 22nd January, 2024
No./193/R-1806040/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927 , (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by that state Government from time to time. This forest blocks lies between N 22 ° 38′29.620 " to N 22 ° 38'16.620" North Latitude and E 80 ° 20′26.070 " to E 80 ° 20′39.170 " East Longitude .
SCHEDULE
District - Mandla
Forest Division - West Mandla
Tahsil - Mandla Forest Range - Mandla
Details of Land included
S.N.
Present head ofLand
Name of Village
Name of Forest Black
3
4
2
1
1
(Governemnt)
Gonjhi
Forest
Ryt.
Gonnhi Ryt. "A"
Department
Madhya Pradesh
Government Institution
Forest Block Boundaries Khasara No.
Area (Hectare)
6
5
7
10.00 North
30/1/1/1
30/1/1/2/2 1.52
0.12
30/1/1/2/1
1.21
30/2
The Artificial forest boundary of Munara number 04 to 07 of the proposed protected forest block is adjacent to the boundary line of forest block M- 8 Ghazipur.
East- Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no . 07 to 12.
South Artificial
forest boundary of proposed protected forest block from pillar no . 12 to 01 .
west- Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no. 01 to 04
Total 12.85 ha .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
462
(A) Reason for Publication of Notification : -
01. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . ofIndia's order No. FP /MP/DISP /400219 /2022 Dated 04.10.2023 and in lieu of 10.00 hectare of forest land affected in Govt . Medical College Mandla of DGM , Madhya Pradesh Building Development Corporation , Jabalpur the above mentioned Non Forest Land of 12.85 hectare transferred/mutated in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 0032/A- 20(3 )/ 2022-23 dated 22.12.2022 , 0216/A- 20 (3 )/2023-24 dated 03.10.2023 and 0217/A- 20(3 )/2023-24 dated 06.10.2023 of Collector Mandla for the purpose of compensatory afforestation.
02. Detail of other Reasons - Nil
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Mandla Distt . Mandla Certificate are as under .
1. Individuals Rights : - There are no individuals Rights on the said land.
2. Communities Rights : - There are no Communities Rights on the said land.
Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
वन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2024
क्रमांक / 193 / आर-1806064 / 2024 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रुपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 22 ° 38′30.090" से N 22 ° 38′15.120" उत्तर अक्षांश तथा E 80° 20′19.460" से E 80° 20′25.270 " पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।
463
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
अनुसूची
जिला :- मण्डला
वनमण्डल:- पश्चिम मण्डला,
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्रमांक अ. क्र.
भूमिका वर्तमान मद
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
5 1
11/2
4 (शासकीय)
1
12/2
3 गाँझी रैयत
13/2 2 गौंझी रैयत "ब"
वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था
कुल योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
तहसील:- मण्डला
वन परिक्षेत्र मण्डला
वनखण्ड की सीमायें
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
7
6
उत्तर
1.47
0.48
0.73
प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा वनखण्ड एम -8 गाजीपुर की सीमा लाईन से लगा
पूर्व-
हुआ । प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
2.68 हे.
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक FP/MP/DISP/ 400219/2022 दिनांक 04.10.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार उप महाप्रबंधक, म.प्र. भवन विकास निगम, जबलपुर की स्वीकृत परियोजना शासकीय मेडिकल कॉलेज मण्डला में प्रभावित वन भूमि 10.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.68 हेक्टेयर गैर वनभूमि का क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, मण्डला के आदेश क्रमांक 217 / अ-20(3) /2023-24 दिनांक 06.10.2023 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
4. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार मण्डला जिला मण्डला के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावा विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
3. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
4. सामुदायिक अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित
वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
464
भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2024
क्र.- 193- आर- 1806064-2024- दस -3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक -193 - आर - 1806064-2024 - दस -3 दिनांक 22 जनवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधि कार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव,
Bhopal , the 22nd January, 2024
No./ 193 /R - 1806040/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927 , (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by that state Government from time to time. This forest blocks lies between N 22° 38'30.090 " to N 22 ° 38'15.120 " North Latitude and E 80 ° 20′19.460 " to E 80 ° 20'25.270 " East Longitude.
SCHEDULE
District - Mandla
Forest Division - West Mandla Tahsil - Mandla
Forest Range - Mandla
Details of Land included
S.N.
Present head ofLand
Name of Village
Nameof Forest Black
4
1
(Governemnt)
3 Gonjhi Ryt.
2 Gonnhi Ryt.
"A"
Forest Department Madhya Pradesh Government Institution
Forest Block Boundaries Khasara No.
Area (Hectare)
7
5
6
1.47 North
11/2
0.48
0.73
12/2 13/2
Thea artificial forest boundary of Munara number 05 to 07 of the proposed protected forest block is adjacent to the boundary line of forest block M - 8 Ghazipur.
East- Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no. 07 to 20.
South Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no . 20 to 22.
west - Artificial forest boundary of proposed protected forest block from pillar no . 22 to 05.
2.68 ha.
Total 465
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
(B) Reason for Publication of Notification : -
01. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's order No. FP/MP /DISP/400219 /2022 Dated 04.10.2023 and in lieu of 10.00 hectare of forest land affected in Govt . Medical College Mandla of DGM , Madhya Pradesh Building Development Corporation , Jabalpur the above mentioned Non Forest Land of 2.68 hectare transferred /mutated in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 0217/A- 20(3 ) /2023-24 dated 06.10.2023 , of Collector Mandla for the purpose of compensatory afforestation.
02. Detail of other Reasons - Nil
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) ofTashildar Mandla Distt . Mandla Certificate are as under .
There are no individuals Rights on the said land.
1. Individuals Rights : -
2. Communities Rights : - There are no Communities Rights on the said land .
Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
Byorder and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
466
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 30 अक्टूबर 2023 प्र.क्र. ए.04-अ-82-2022-23
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अजन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
जिला - राजगढ
तहसील - सारंगपुर
ग्राम - शामगीघाटा (तृतीय पूरक प्रकरण)
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर
स. कं.
अर्जित रकबा
निजी भूमि
कुल रकबा
1. कुण्डालिया बांध परियोजना के 1 निर्माण में एवं डूब क्षै में प्रभावित होने से
0.207
0.207
अनुसूची (2)
1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से
स.कं.
खसरा नं.
रिमार्क कृषक का नाम
कुल रकबा
प्रस्तावित पूरक प्रकरण योग अर्जित रकबा
पूर्वमें अर्जित हो चुका रकबा
1
2
3
4
5
6
7
8
293/3/2
0
0.059
0.059 0.059
गोरधन पिता अमरसिंह जाति भील निवासी ग्राम शामगीघाटा
1
0.148
294/3/2/2
0.148
0
0.148
0.207
0
0.207 0.207
योगः-
नोट: - भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय मे किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर, 467
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश , शासन
राजगढ़, दिनांक 5 जनवरी 2024
कमांक० ०५% भू-अर्जन / 2023 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक0048अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ हेतु ग्राम माथनिया की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची ( 1 ) :
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि
विवरण
स.क.
(2)
(1)
माथनिया
1
अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
(3)
5.041
5.041
कुलयोग:-
-: अनुसूची ( 2 ):-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि:
ग्राम माथनिया
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1 शिवलाल पिता मोतीलाल जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग:-
2 अखराज पिता मोतीलाल जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग:-
3 लीलाबाई पति अखराज जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग:-
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे.मे) कुल रकबा (हे.मे)
4
5
3
0.063
0.063
87/1/2
0.106
0.106
87/3/2
0.051
0.051 103/2/3
0.018
0.018
106/2/1
0.256
0.256
108/1/1
0.237
0.237
108/2/2
0.078
0.078
109/1/1
0.054
0.054
255/2
0.863 8
0.863
0.237
0.237
87/1/1
0.006
0.006
87/3/3
0.101
0.101
87/4
0.025
0.025
103/2/2
0.012
0.012
106/1/1
0.033
0.033 106/2/2
0.082
0.082
108/1/2
0.051
0.051
108/2/3
0.263
0.263
109/1/2
0.810 9
0.810
0.054
0.054 255/3
0.054
0.054 1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
468
87/1/3
87/2 4 देवीलाल पिता पन्नालाल जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी
87/3/1
103/1
103/2/1
106/1/2
108/1/3
108/2/1
109/2
250/2
255/1
256/2
12
योग:-
69/1 5 ब्रदीलाल, जसोदीबाई पति मोहनलाल जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी
1
योग:-
6 देवीलाल पिता नारान , आसूबाई बेवा नारान जाति लोड़ा (संशोधित जाति रेवारी ) निवासी ग्राम भू- स्वामी
70/1
1
योग:-
176 7 भगवानसिंह पिता कला जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी
1
योग :-
253 8 चन्द्रकलाबाई पति इन्दरसिंह जाति रेवारी निवासी ग्राम भू-स्वामी
1
योग:-
34
कुलयोग
0.040 0.040
0.110 0.110
0.438 0.438
0.089 0.089
0.012 0.012
0.013 0.038
0.250 0.250
0.300 0.300
0.342 0.342
0.044 0.044
0.108 0.108
0.050 0.050
1,796 1.821
0.228 0.228
0.228 0.228
0.101 0.101
0.101 0.101
0.607 0.607
0.607 0.607
0.582 0.582
0.582 0.582
5.041 5.066
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश , शासन,
राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 9 जनवरी 2024 प्र.क्र.-0005-अ-82-23-24
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अंतर्गत धारा -11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि के पश्चात् अधिनियम-2013 में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-
(1 ) परियोजना का नाम:-
ब्रिक्स योजना अंतर्गत विदिशा जिले में पैकेज क्रं. 1 बी के अंतर्गत सांची-विदिशा मार्ग पर बेतवा नदी (रंगई पुल) के पहुंच मार्ग निर्माण
(2) भूमि का विवरण: -
विदिशा
1. जिला:-
विदिशा
2. तहसील:-
रंगई
3. ग्राम:-
4. पटवारी हल्का नंबर:- 01
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल:- 0.052हे.
अनुसूची
सर्वे नंबर
कुल अर्जित रकबा (हे. में ) नाम कृषक/ पिता का नाम / जाति / ग्राम
स.क्रं.
भूमि का कुल रकबा (हे.में)
5
4
3
2
1
0.031
0.031
146/1
1 शीला पत्नि महिपभानू शर्मा निवासी अरिहंत
0.021
0.021
146/2
विहार कॉलोनी विदिशा
0.052
0.052
योग
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुर्नव्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है । अतः पुर्नव्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान क क्षिण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विदिशा जिला विदिशा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निमार्ण संभाग भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
470
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-213-जि.भू.अ.-2024
सिवनी, दिनांक 08 जनवरी 2024
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची
ब.नं.:-635
1- ग्राम का नाम
:-अकलमा
2- रा.नि.मं.
:- छपारा प.ह.नं.-52
तहसील:- छपारा
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 0.41 हेक्टेयर
हेक्ट.
सर्वेक्षण संख्या
स्वामित्व
सं.क्र.
क्षेत्र.
हितबद्ध व्यक्ति कानाम IPh
काप्रकार भूमिका
प्रकार 106Inte
5
6
12
4
7
1112/2
0.05
कृषि
भूमिस्वामी
सुनीलकुमार पिता चन्दरसी जाति गौड पता सिवनी म.प्र. भूमि स्वामी
2112/5 कृषि
भूमिस्वामी 0.26
राममिलन पिता संतराम जाति गोड पता सिवनी म.प्र. भूमि स्वामी
3112/3
0.10
भूमिस्वामी
कृषि
जिला:-सिवनी
सीमाएँ
वृक्ष संरचनाएँ
उत्तर दक्षिण
पश्चिम किस्म
एरिया
सेंख्या विलंथ
alook
8
9
10
12 13 14 15
सरहद
राजूपि.सुखलाल
WHObyHHANDRA
संतराम पिता सकुल जाति गोंड पताअकलमा छपारा सिवनी म.प्र . भूमि स्वामी राममिलनपि.संतराम
चन्दरसी
सुनीलकुमारपि
Happybylabora
algotalla
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
471
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-214- जि.भू.अ.-20-24
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची
परियोजना
:- पेंच व्यपवर्तन 1- परियोजना का नाम
ब.नं.:-648
2- ग्राम का नाम
:-रामगढ प.ह.नं.-30
तहसीलः छपारा
3- रा.नि.मं.
:- चमारीखुर्द
:- 4.32 हेक्टेयर 4- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
स.
जिला:-सिवनी
संरचनाऐं सीमाऐं
वृक्ष
हितबद्ध व्यक्ति का
नाम और पता
क्र.
सर्वेक्षण संख्या
स्वामित्वका प्रकार
भूमिका प्रकार
IceLole क्षेत्र.हे.में
4
2
6 1
5
1 439/1
0.01
कृषि
प्रकार उत्तर
संख्या
दक्षिण
किस्म
प्लिंथ एरिया
पश्चिम
9
8
11 12 13 14
सरहद जामनुपानीव
गंगाबाई पत्नि घूड़ो
गौड निवासी ग्राम
जरोंदा भूमिस्वामी
439/2
2
कृषि 0.10
भूमिस्वामीभूमिस्वामी
भू-जल algeball
वन bigottalla सुखबतीबेवा घूड़नवगै.
जामनपानी
algotall
10thy(53
धूरो पिता ठल्लू
गौड़ निवासी ग्राम
जरोदा भूमिस्वामी
439/3
3
बेवाघूड़न
0.10 सुखवती बेवा घूड़न
कृषि
घूड़न अनीता बेवा
गोविंदप्रसाद
विशाल शिवानी ना.
भूमिस्वामी
बा.पिता
संरक्षक अनीता
रामगोविंद पिता गोविंदप्रसाद गोड़ निवासी bealgeballa
गंगाबाईपत्निघूड़ो
bloalgeballa
चमरीबाईबेवानूरसिंहवगै.
जरौदा भूमिस्वामी
4 439/4
कृषि
भूमिस्वामी
bebigatalla
सुखबतीबेवाघूड़न
WA-Italyptia
चमरीपत्निनूरसिंह
0.05 चमरीबाई बेवा नूरसिंह घनश्याम राधेश्याम वंशीलाल पिता नूरसिंह गोड़ निवासी ग्राम जरोदा भूमिस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
472
439/5
0.04
5
कृषि
चमरी पत्नि नूरसिंह
गौड़ निवासी ग्राम
जरोदा भूमिस्वामी
Helpitefle
440
6
0.07
कृषि
भूमिस्वामी
रामभरोसपिता सूरनवगै. iblellelighte नूरसिंहवगै.
Abhigehalla
DA-Angella
Lbbluyballa
पिता माहुलाल PajBalabeela
चमरीपत्निनूरसिंह
winthebigorilla
रामभरोस सुनीता प्रेमवती पिता सूरन राकेश बा. सरिता ना.बा. पिता रामनाथ गौड निवासी जरोदा भूमिस्वामी
420
0.03
कृषि
भूमिस्वामी
LeRightli माहुलाल WhyHabelkla
माहुलाल IPbyBalatkela
BAwhywork
रामभरोस सुनीता प्रेमवती पिता सूरन राकेश बा. सरिता ना.बा. पिता रामनाथ गोड निवासी जरौदा भूमिस्वामी
419/2
7
0.10
कृषि
भूमिस्वामी
-Rigolia
bealgeballa
जेठूलाल पिता सियाराम भागवती वि. सियाराम गौड़ निवासी ग्राम जशोदा भूमिस्वामी
0.06
8 419/1
कृषि
भूमिस्वामी
atyayophytalks
सूरनवगै. 19byAstatel|
बक्तू रामबतीपत्नि
bealgeball
श्रीराम पिता
हरिसिंह गौड़
निवासी ग्राम
भूमिस्वामी
418/1
6
0.16
कृषि
भूमिस्वामी
bebluebella
सियारामवगै. Whywon
WIWAHAR तामीपिता
रामबती पत्नि बक्तू
गोड़ निवासी
रामगढ़ छपारा
भूमिस्वामी
412/1/2
10
कृषि 0.03
भूमिस्वामी
हरिसिंह bytelalyo
tbrlgbtalia
bealgebilla
कबदलाल झनकलालपिता
कृष्णकुमार पिता
कलीराम गोड़
निवासी रामगढ़
छपारा भूमिस्वामी
412/2
11
कृषि
बलीराम 10bylagela
forelable मेहतोबाईध.प.स्व.
winitbypilla
0.21 झनकलाल पिता
कबदलाल गौड़
निवासी ग्राम
जरोदा भूमिस्वामी
Helpiteffe
0.16
12 413/1
कृषि
भूमिस्वामी
चन्द्राबाईपत्नि अन्नीलाल
बक्तू Lighpehla
कलीराम WhyNikipinoce
febWoheld pinklayak
19byAMH
चन्द्राबाई पत्नि
अन्नीलाल भरिया
निवासी बखारी
भूमिस्वामी
byNazimiz 473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
0.09
13 398/1/1
कृषि
भूमिस्वामी
अ.अहद पिता शेख
महबूब मुसलमान
निवासी बखारी
भूमिस्वामी
bin-leagella
Jabbhalalate समनबतीध.प.स्व.
महबूब Balawhyelfelike शेखमहबूबवगै. whyallelawhole
398/1/2
0.01
14
कृषि
अब्दुल समीम पिता शेख महबूब जाति बहना पता निवासी बखारी भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
DILBlueballa
feethalalettalk स्मनबतीध.प.स्व.
मेहबूब bat19bybatak
मेहबूबवगै. batsbyallthe
399
0.13
15
कृषि
Weledbefle
SSARolla
believeICEPAHE
balete19bytakin
महबूबवगै. malelobsAlertwhere
समनबती ध.प.स्व. लक्ष्मीनारायन मोहन सोहन गीताबाई बा. सीताबाई ना.बा. पिता लक्ष्मीनारायन वली समनबती निवासी बखारी भूमिस्वामी
0.07
16 400
कृषि
भूमिस्वामी
जयराम पिता
भागचंद तेली
निवासी ग्राम
बखारी भूमिस्वामी
शेखमहबूब bothpligh
JANAkiybhila
seatBigella
Jabthalal-leak समनबतीध.प.स्व.
0.19
392
17
कृषि
भूमिस्वामी
महासिंगवगै. सुलोचनापुत्री
अनन्दी अमरलाल
झनकलाल पिता
रोशन भरिया
निवासी ग्राम
बखारी भूमिस्वामी
bathrlgbhila
IDANAalgeballa
WSIHAS मु.तुमबीपत्नि
18 380/2/1
0.02
कृषि
भूमिस्वामी
भैयालाल सुमतावि.
इन्दरलाल पिता
भागरती भरिया
निवासी रामगढ
छपारा भूमिस्वामी
feelette सुलोचनापुत्री
भागरती 10bytalkela
PilaBgetails
0.01
19 380/2/2
कृषि
भूमिस्वामी
रास्ता klgella भैयालाल bolPhe
भू-जल algorilla
19telteby इन्दरलाल
रामनाथ पिता
भागरती भरिया
निवासी रामगढ़
छपारा भूमिस्वामी
381
20
0.02
कृषि
भूमिस्वामी
रास्ता algeballa
भू-जल algeballa
win-le algotalla
भू-जल balgotallà
गुलाबकली पिता
नन्हेलाल भरिया
निवासी ग्राम
बखारी भूमिस्वामी
0.13
376/2
21
कृषि
भूमिस्वामी
अतरवती पति
शिवप्रसाद भरिया
निवासी ग्राम
बखारी भूमिस्वामी
blakbing रंजनीबाईपिता
costaRigolia
WA-Rigella
दिनेशकुमारजैन 10bythewalle [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
474
0.02
376/3
22
कृषि
भूमिस्वामी
रंजनीबाई पिता
भूमिस्वामी
निवासी बखारी
शिवप्रसाद भरिया
अतरवतीपति शिवप्रसाद
शासकीयभू-जल
रमेशकुमारपिता बाबूलाल
आदित्यकुमारपिता दिनेशकुमारजैन
356
23
0.37
कृषि
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
जैन निवासी छपारा
पिता दिनेशकुमार
आदित्य कुमार जैन
रंजनीबाईपिता शिवप्रसाद
शासकीयसड़क
रामकुमारीपिता उमाशंकर
रूकमणीध.प.स्व. गोपालवगै.
353/2
24
0.03
कृषि
भूमिस्वामी
स्वयंकी भूमि
ममतापिता उमाशंकर
हिरदेरामपिता शंकर
भैयाराम तेली
राकेश कुमार पिता
भूमिस्वामी
निवासी बखारी
स्वयंकीभूमि
1
0.03
353/3
25
कृषि
भूमिस्वामी
स्वयंकी भूमि
हिरदेरामपिता शंकर
माया पिता
उमाशंकर तेली
निवासी बखारी
भूमिस्वामी
स्वयंकीभूमि
राकेशकुमारपिता भैयाराम
0.10
353/4
26
कृषि
भूमिस्वामी
स्वयंकी भूमि
मायापिता उमाशंकर
ममता पिता
उमाशंकर तेली
भूमिस्वामी
निवासी बखारी
स्वयंकीभूमि
आदित्यजैनपिता दिनेशजैन
349/4
0.31
27
कृषि
भूमिस्वामी
हिरदेरामपिता शंकर
हिरदेराम पिता
शंकर तेली निवासी
ग्राम बखारी
भूमिस्वामी
मायापिता उमाशंकर
शासकीयरास्ता
अजयकुमारपिता शंकरलाल
308/2
0.19
28
कृषि
भूमिस्वामी
सोमबाईबेवा सेवकराम
सहादत पिता शेख
भूमिस्वामी
निवासी ग्राम
न्याजू मुसलमान
शासकीयरास्ता
सिद्दीकपिता शेखन्याजू
वगै. शंकरपिताधीरज
308/3
0.05
29
कृषि
सड़क
भूमिस्वामी
सहादतपिता न्याजू
भूमिस्वामी
निवासी ग्राम
न्याजू मुसलमान
सिद्दीक पिता शेख
सोमबाईबेवा सेवकराम
स्वयंकीभूमि
0.07
309/1
कृषि
भूमिस्वामी
स्वयंकी भूमि
सोमबाईबेवा सेवकराम
फारूखपिता शेखन्याजू
भूमिस्वामी
निवासी ग्राम
न्याजू मुसलमान
सिद्दीक पिता शेख
स्वयंकीभूमि 475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
0.08
309/2
30
कृषि
भूमिस्वामी
प्रेमचंदपिता मेहतावगै.
धीरजवगै. 19bybla
सिद्धीकपिता Molthebas
RotheBade फारूखपिता
फारूख पिता शेख
न्याजू मुसलमान
निवासी ग्राम
बखारी भूमिस्वामी
315/2
31
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
सोमबाईबेवा boldcopte
बेगमबीपत्नि मुनउवर
Yoltebala फारूखपिता
मेहता beuplh
प्रेमचंद प्रेमलाल
प्रवेश पिता मेहता
तेली निवासी
बखारी भूमिस्वामी
316/2
0.09
32
कृषि
भूमिस्वामी
रास्ता algeballa
शंकरपिता धीरज
मनोजकुमार पिता
लोचन तेली
निवासी ग्राम
भूमिस्वामी
सिद्धीकपिता Toothebas
Halfaloe bankochhla
316/1
0.20
33
कृषि
Helpitefle
शंकर लोचन इन्द्रा मोहना लक्ष्मी पिता धीरज तेली निवासी बखारी भूमिस्वामी
फारूखपिता Rothebala
byRahe मेहता
balls10by Thisthe
tlallalch billspuble
317
34
0.10
कृषि
भूमिस्वामी
मनोजकुमार पितालोचन
रामकली ध.प.स्व.
काशीराम तेली
निवासी बखारी
भूमिस्वामी
मानकलाल HolyBice
theblaRANKAR wbywhate
सुक्कूलाल bthuplh|
329/4
35
0.01
कृषि
भूमिस्वामी
पार्वती पति
सुक्कूलाल तेली
निवासी ग्राम
भूमिस्वामी
WARRRRRRRRR thepla काशीराम रामकलीध.प.स्व.
ज्ञानीलाल Iphyboyce
lobalAfthltk परमानंद
0.19
328
कृषि
भूमिस्वामी
पार्वती पति
सुक्कूलाल तेली
निवासी ग्राम
भूमिस्वामी
bthuplh सुक्कूलाल
ज्ञानीलाल bymajor
klallalch रामकलीध.प.स्व.
whyşlallalle laceywie
327
0.05
36
कृषि
आशाबाई पिता बालकिशन बीना बेवा राजाराम दीपक विकास पिता राजाराम पूसाबाई रामकुमार रतनलाल
भूमिस्वामी
इन्द्रकुमार
राजकुमार पिता
बालकिशन
तुलसाबाई बेवा
बालकिशन धन्नो
पार्वतीपतिसुक्कूलाल
wikillsphythaya
blakesthehors
सुदामाकली
theblallalchIDbywIDbir
दयाबती रघुवीर
पिता नंदकिशोर
तेली निवासी
छपारा भूमिस्वामी
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
476
339/1/5
37
0.07
कृषि
भूमिस्वामी
बिसखिया पिता ज्ञानीलाल गौड़ निवासी रामगढ़ छपारा भूमिस्वामी
340/2
38
कृषि 0.15
भूमिस्वामी
कमलाप्रसाद पिता खुरसीराम पटवा निवासी ग्राम बखारी भूमिस्वामी आशाबाईपिता बालकिशनवगै.
1phybla
Imblklakba Halfabe
341
39
0.15
कृषि मो.इस्ताक अंसारी पिता मोहम्मद शेख हकीम बहना निवासी बखारी भूमिस्वामी
340/3
40
0.14
कृषि शंकर पिता खुरसीराम पटवा निवासी बखारी भूमिस्वामी
339/2/4
41
कृषि 0.09
भूमिस्वामी
मायाबुती पिता गलझर गौड़ पता रामगढ़ छपारा भूमिस्वामी सेवकरामपिता febWibklala
Iphyblackbit पिता गलझर
कमलाप्रसादपिता खुरसीराम
lapebaate
स्वयंकी भूमि
बिसखियापिता ज्ञानीलाल
कमलाप्रसादपिता खुरसीराम
belleyeabo
योगः-
4.32
1- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन,
राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 10 जनवरी 2024
क्र. दस-भू-अर्जन-प्र.क्र.25-अ-82-2022-23-250
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 " ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
-:अनुसूचीः-
(1) भूमि का वर्णन -
शहडोल
(क) जिला
जैतपुर
तहसील
(ख)
चकौड़िया
(14) ग्राम
14.926 हे0
(निजी भूमि)
लगभग क्षेत्रफल
(घ)
खसरा नम्बर
रकवा (हेक्टर में)
खसरा नम्बर
रकवा (हेक्टर में)
0.174
298/1
0.097
248
0.809
266
0.081
250
0.085
298/2
0.162
252
0.114
300/2
0.347
253
0.029
302/2
0.065
254
0.182
303/2
0.085
255
0.607
297/4
0.134
256
0.316
304
0.061
257
0.040
305
0.142
259/1
0.219
306
0.125
261
0.320
307
0.894
251
0.198
308
0.547
259/2
0.085
310
260/1
0.405
0.178
311
0.809
262/1
0.878
314
0.202
262/963
0.036
316
0.089
298/3
0.287
312
0.109
300/1
0.024
313
0.096
301
0.178
322
0.028
302/1
0.032
324
0.182
303/1
0.077
327
0.405
262/3
0.373
330/2
0.121
263
0.100
335/2
264
0.433
0.101
318
0.032
265
0.017
338/1
0.085
319
0.188
331/2
0.522
320
0.017
338/2
0.815
321
0.188
331/3
0.036
323
0.017
338/3
326
0.578
0.081
350
328
0.401
0.061
351
0.040
329
0.150
352
0.101
330/1
0.178
353
0.045
336
0.081
297/3
0.187
331/1
0.045
354
कुल रकवा-14.926
कुल किता-69
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है कुडेली जलाशय योजना के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर जिला शहडोल म.प्र. एवं कार्यपालन (3) 23 (2 )
यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.2 शहडोल म.प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
478
क्र. - दस - भू-अर्जन- प्र.क्र .3-अ-82-2023-24-343
शहडोल , दिनांक 11 जनवरी 2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 " (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन -
(क) जिला शहडोल
(ख) तहसील जैतपुर
(ग) ग्राम कुडेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) 11.541 हे0
खसरा नम्बर रकवा (हेक्टर में) खसरा नम्बर रकवा (हेक्टर में)
860 0.202 870 0.015
866 0.352 871/3 0.057
875 0.040 872/3 0.007
876 0.133 873/3 0.004
877 0.277 880/3 0.008
867 0.676 881/3 0.091
869 0.081 882/3 0.044
870/1 0.015 860/2 0.041
871/1 0.057 861 0.202
872/1 0.008 883 0.640
873/1 0.003 885 0.704
880/1 0.008 898/1 0.202
881/1 0.092 888/3 0.545
882/1 0.045 896/2 0.081
854 0.753 898/4 0.073
890 0.316 895/1 0.101
891/1496 0.016 897 0.150
870/2 0.015 898/2 0.033
871/2 0.057 895/3 0.085
873/2 0.004 898/5 0.215
880/2 0.008 896/1 0.125
881/2 0.09 888/1 0.545
882/2 0.044 902 0.729
909/1467 0.283 910 0.045
911 0.113 906 0.158
891/1498 0,279 908/1 0.405
903/2 0.286 905 0.202
891/1497 0.478 904 0.101
909 0.275 894 0.316
908/2 0.174 903/1 0.285
898/3 0.049
कुल किता-62 कुल रकवा -11.541
895/1 0.101
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुडेली जलाशय योजना के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर जिला शहडोल म.प्र. एवं कार्यपालन
यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है ।
479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. - दस-भू-अर्जन-प्र.क्र.4-अ-82-2023-24-472
शहडोल , दिनांक 16 जनवरी 2024
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 " (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला शहडोल
(ख) तहसील जैतपुर
(ग) ग्राम कर्रावन
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) 9.809हेक्टर
खसरा नम्बर रकवा (हेक्टर में) खसरा नम्बर रकवा (हेक्टर में)
11/2 0.263 54/1ख 0.083
74 0.089 57/2 0.089
75 0.121 95/1 0.142
76 0.146 57/ 1 क 0.109
81 0.117 54/4 0.061
294/2 0.364 61 0.134
72 0.150 86 0.045
73 0.101 59/1 0.080
77 0.162 87 0.081
78 0.206 82 0.206
80 0.057 88 0.194
300 0.020 60 0.109
301 0.198 99 0.045
304 0.077 23/2 0.227
305 0.057 51/2 0.096
299 0.061 22/1 0.039
307/1 ग 0.227 23/1 0.545
295/1 0.170 51/1 0.106
295/2 0.170 52/1 0.212
318 0.044 53/2 0.166
319 0.190 91 0.219
18 0.077 327/1 0.312
297 0.065 89 0.085
296 0.158 79 0.174
58/2 0.077 327/2 0.809
57/1 ख 0.069 0.450
83 0.045 298 0.129
92 0.049 302 0.134
59/2 0.097 306 0.028
59/3 0.097 307/2ख 0.405
326 0.020 95/2 0.096
47/2 0.312 54/3 0.061
54/1 क 0.082.
कुल किता-65 कुल रकवा -9.809
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- शाहपुर जलाशय योजना के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जैतपुर एवं कार्यपालन यंत्री जल
संसाधन संभाग क्र.2 शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना वैद्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
480
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-48-भू-अर्जन-2024
सीधी, दिनांक 17 जनवरी 2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनूसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन:-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल सीधी
रामपुर नैकिन
पहखुरी पवाई
पड़खुरी पवाई
रकवा 0.434 हे ०
उद्देश्य
भूमिस्वामी का नाम
क्र.
कुल रकवा
कुल अर्जित रकवा
असरा नम्बर
3
4 6
5
जनार्दन प्रसाद पिता विश्वनाथ प्रसाद ब्रा ०
0.660 0.020
2 689
1 01
0.030
0.030
02
669
ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
चंद्रिका प्रसाद , माधव प्रसाद , रमाकांत पिता दिनेश प्रसाद ब्रा ०
0.010
0.370
670
03
ममदर- पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
चंद्रिका प्रसाद , माधव प्रसाद , रमाकांत पिता दिनेश प्रसाद ब्रा ०
0.030
0.030
668
सुदामा प्रसाद पिता महावीर ब्रा ०
04
0.014
0.280
05
671
ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
सुदामा प्रसाद पिता महावीर ग्रा ०
06 600/2 0.0063 0.0063
ममदर-पइखुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
मिथिलेश प्रसाद , मंगल प्रसाद , गेंदलाल, ममदर-पइखुरी- गड्डी
स्वामि कार्तिक पिता मोलई चतुर्वेदी मार्ग निर्माण हेतु
07 601/2 0.006 0.006 मिथिलेश प्रसाद , मंगल प्रसाद , गेंदलाल, ममदर -पइखुरी-गड्डी
स्वामि कार्तिक पिता मोलई चतुर्वेदी मार्ग निर्माण हेतु
08 602/2 0.015 0.015 मिथिलेश प्रसाद , मंगल प्रसाद , गेंदलाल, ममदर-पड़खुरी-गड्डी
स्वामि कार्तिक पिता भोलई चतुर्वेदी मार्ग निर्माण हेतु
09 605/3 0.003 0.003 मिथिलेश प्रसाद , मंगल प्रसाद , गेंदलाल, ममदर-पइखुरी-गड्डी
स्वामि कार्तिक पिता मोलई चतुर्वेदी मार्ग निर्माण हेतु
A
481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.
कुल अर्जित
कुल रकवा
खसरा गम्बर
4
3
2
1
0.0012
0.0012
10 606/3
उद्देश्य
भूमिस्वामी का नाम
6
ममदर- पहखुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु 5 मिथिलेश प्रसाद, मंगल प्रसाद , गेंदलाल, स्वामि कार्तिक पिता मोलई चतुर्वेदी
0.014
0.0337
11
600/1
मिथिलेश प्रासद पिता मोलई चतुर्वेदी
0.014
0.034
12 601/1
0.025
0.055
602/1
13
0.007
0.060
605/1
14
0.0188
0.0188
15 606/1
607
0.110
0.030 16
0.020 0.020 17 608/1
0.040
0.010 18 609/1
0.010
0.180
19
609/2
ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
मंगल प्रसाद पिता मोलई चतुर्वेदी
ममदर- पड़खुरी- गड्डी भार्ग निर्माण हेतु
मंगल प्रसाद पिता मोलई चतुर्वेदी
ममदर -पहखुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
मंगल प्रसाद पिता मोलई चतुर्वेदी
ममदर -पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
मंगल प्रसाद पिता मोलई चतुर्वेदी
ममदर - पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
गेंदालाल पिता मोलई चतुर्वेदी
ममदर-पहखुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
गेंदालाल पिता मोलई चतुर्वेदी
ममदर -पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
गेंदालाल पिता मोलई चतुर्वेदी
ममदर-पहखुरी -गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
ममदर-पड़खुरी- गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
लेचरा , भुरसा पिता ईश्वरदीन कोल , मु ० पंचवती बेवा भूरा , ददुली पिता भूरा कोल
0.020
0.050
615
20
0.010
0.350
687
21
रामसुशील पिता रामलाल ब्रा ०
ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
ममदर-पहखुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
राजेश तिवारी , राजकुमार , मंजू पिता रामायण , मु ० जमुना बाई बेवा रामायण प्रसाद ब्रा ० सुनीता देवी पिता चंद्रवली ब्रा० चंद्रिका प्रसाद , माधव प्रसाद , रमाकांत पिता दिनेश प्रसाद ब्रा ० , राजेन्द्र प्रसाद, अजय प्रसाद , विनोद प्रसाद , प्रमोद प्रसाद , पिता सीता प्रसाद ब्रा ० , मु ० देववती बेवा बृजेन्द्र तिवारी , आकाश पिता बृजेन्द्र तिवारी , संध्या, सविता पिता मनोज तिवारी
0.110
688
0.110
22
ममंदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
राजेश तिवारी , राजकुमार , मंजू पिता रामायण , मु ० जमुना बाई बेवा रामायण प्रसाद ब्रा ० सुगीता देवी पिता चंद्रवली ब्रा० चंद्रिका प्रसाद , माधव प्रसाद , रमाकांत पिता दिनेश प्रसाद ब्रा ० , राजेन्द्र प्रसाद, अजय प्रसाद , विनोद प्रसाद , प्रमोद प्रसाद , पिता सीता प्रसाद ब्रा ० , मु ० देववती बेवा बृजेन्द्र तिवारी , आकाश पिता बृजेन्द्र तिवारी, संध्या, सविता पिता मनोज तिवारी
0.010
0.080
616
23
2.543 0.434
कुल योग रकवा
सहदेव पिता मटुका कोल
ममदर-पड़खुरी -गड्डी मार्ग निर्माण हेतु [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
482
क्र.-50-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनूसूची: -
(1 ) भूमि का वर्णन : -
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
सीधी
रामपुर नैकिन
ममदर
ममदर
रकवा 0.295 हे ०
उद्येश्य
भूमिस्वामी का नाम
कुल अर्जित रकवा
कुल रकवा
क्र. खसरा नम्बर
4
2
3
1
0.010
1.700
01 1772//2/ 1
6
5
मोराध्वज पिता रामतपस्या
ब्रा०
0.055
1772/2/2 0.320
02
ममदर- पड़खुरी- गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
ममदर- पड़खुरी- गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
शीलाध्वज पिता रामतपस्या
ब्रा०
0.010
0.320
03 1847/1/1
ममदर -पड़खुरी- गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
बीरेश प्रसाद पिता पारसनाथ
ब्रा०
0.030
0.420
04 1847/1/2
ब्यास प्रासद पिता पारसनाथ
ब्रा ०
0.020
0.080
1846
05
ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
देवेन्द्र कुमार पिता पारसनाथ
ब्रा०
0.050
0.050
1801
06
ममदर-पइखुरी- गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
ऋषभदेव पिता बृजेन्द्र प्रसाद
अग्निहोत्री
0.050
0.660
1802
07
ममदर-पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
ऋषभदेव पिता बृजेन्द्र प्रसाद
अग्निहोत्री
0.040
0.730
1805
08
0.030
0.560
09
1809
0.295
4.840
निजी भूमिका कुलयोग
ममदर- पड़खुरी-गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
ऋषभदेव पिता बृजेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री
मैमदर -पड़खुरी- गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
ऋषभदेव पिता बृजेन्द्र प्रसाद अग्निहोत्री
ममदर - पड़खुरी- गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है ममदर पड़खुरी- गड्डी मार्ग निर्माण हेतु
3. भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
483
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश (मानव संसाधन विकास ) ए ब्लॉक / तृतीय तल, वन भवन, तुलसी नगर भोपाल
विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ
-: (संशोधित) अधिसूचनाः-
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमाक/ एफ-10-1 / 2015 /1/ 9 दिनांक 27.03.2015 के परिपेक्ष्य में भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन, सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 8-11 अगस्त 2023 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय वन सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक के लिये दिनांक 08.08.2023 को प्रथम-वन विधि, दिनांक 09.08.2023 को द्वितीय -सामान्य विधि दिनांक 10.08.2023 को तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा एवं वन क्षेत्रपाल / उप वन क्षेत्रपालों के लिये दिनांक 08.08.2023 को प्रथम प्रक्रिया, दिनांक 09.08.2023 को द्वितीय लेखा , दिनांक 10.08.2023 को तृतीय सामान्य विधि तथा दिनांक 11.08.2023 को हिन्दी विषयों पर सम्पन्न हुई थी, जिसमें सम्मिलित निम्न उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता हैः-
//भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीन) , सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम//
परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुये है परीक्षार्थी का नाम
पद
क्र.
बालाघाट
सामान्य विधि
वन विधि
वन क्षेत्रपाल
1 श्री नितिन साहू
2
वन क्षेत्रपाल वन विधि
श्री गुमान सिंह नर्गेश
3
वन विधि
श्री सुरेन्द्र कुमार चिचखेड़े उप वन क्षेत्रपाल सहा. परियोजना
परिक्षेत्र अधिकारी वन विधि
श्री प्रदीप चौधरी
4
सामान्य विधि
वन विधि
प्रक्रिया तथा लेखा
उप वन क्षेत्रपाल
5 अजय कामडे
प्रक्रिया तथा लेखा 6
वन क्षेत्रपाल
श्रीमती ज्योत्सना खोब्रागडे
प्रक्रिया तथा लेखा 7
वन क्षेत्रपाल
श्री सुरेश कुमार कुशरे श्री रवि गेडाम
प्रक्रिया तथा लेखा 8
सहा. परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी
बैतूल
9
वन क्षेत्रपाल
वन विधि
श्री अमित सिंह चौहान
प्रक्रिया तथा लेखा 10
वन क्षेत्रपाल
वन विधि
श्री नितिन पवार
भोपाल
सामान्य विधि
11 श्री सागर श्रीवास्तव
वन क्षेत्रपाल
सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल
12 श्री देवेश गौतम
सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल
13 श्री रोहित पटेल
सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल
14 श्री नरेन्द्र कुमार चौहान
सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल
15 श्री दीपक श्रीवास्तव [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
484
ग्वालियर
सामान्य विधि
वन विधि
वन क्षेत्रपाल
श्री शैलेन्द्र सिंह गुर्जर
16
सामान्य विधि
वन विधि
वन क्षेत्रपाल
17 श्री सागर शुक्ला
प्रक्रिया तथा लेखा
सामान्य विधि
वन विधि
वन क्षेत्रपाल
श्री आमिर खान
18
सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल
19
श्री भुवनेश कुमार योगी
प्रक्रिया तथा लेखा
वन क्षेत्रपाल
श्री सत्येन्द्र सिंह धाकड़
20
इन्दौर
सामान्य विधि
वन विधि
वन क्षेत्रपाल
सुश्री संगीता ठाकुर
21
वन विधि
वन क्षेत्रपाल
श्री वैभव उपाध्याय
22
सामान्य विधि
श्री सचिन शंकर वर्मा
वन क्षेत्रपाल
23
जबलपुर
सामान्य विधि
वन विधि
वन क्षेत्रपाल
श्रीमती वर्षा सिंह बिसेन
24
वन विधि
वन क्षेत्रपाल
श्री महेश चन्द्र कुशवाह
25
सामान्य विधि
वन विधि
वन क्षेत्रपाल
श्री अविनाश जैन
26
सामान्य विधि
सहा वन संरक्षक
27 श्रीमती सीमा ठाकुर
खण्डवा
वन विधि
वन क्षेत्रपाल
श्री जय प्रकाश मिश्रा
28
सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल
श्री मनीष कुमार पाण्डेय
29
सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल
श्री रविकान्त जैन
30
सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल
श्री विक्रम सिंह भदौरिया
31
नर्मदापुरम
प्रक्रिया तथा लेखा
सामान्य विधि
वन विधि
वन क्षेत्रपाल
32 श्री उमेश मारू
सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल
श्री निशांत डोसी
33
रीवा
सामान्य विधि
वन विधि
वन क्षेत्रपाल
श्री राजकुमार यादव
34
प्रक्रिया तथा लेखा
वन क्षेत्रपाल
श्रीमती बीनु सिंह बघेल
35
प्रक्रिया तथा लेखा
श्री विवेक सिंह
वन क्षेत्रपाल
36
सागर
सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल
37 श्री शैलेन्द्र तिवारी
सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल
श्री दिनेश कौशल
38
सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल
श्री बद्री नारायण सोलंकी
39
सिवनी
प्रक्रिया तथा लेखा
सामान्य विधि
वन विधि
वन क्षेत्रपाल
40 श्री नितेश डेहरिया
प्रक्रिया तथा लेखा
सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल
41 श्री पीयूष गौतम 485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
शहडोल
42 श्री विवेक सिंह भा.व.से. प्रक्रिया तथा लेखा
43 श्री नरेन्द्र कुमार रवी वन क्षेत्रपाल प्रक्रिया तथा लेखा
44 श्री हेमन्त कुमार प्रजापति वन क्षेत्रपाल वन विधि प्रक्रिया तथा लेखा
45 श्री प्रभांशु धुर्वे वन क्षेत्रपाल वन विधि प्रक्रिया तथा लेखा
शिवपुरी
46 श्री माधव सिंह सिकरवार
वन क्षेत्रपाल
प्रक्रिया तथा लेखा
उज्जैन
47 श्री भानुप्रताप सिंह सोलंकी वन क्षेत्रपाल वन विधि
48 श्री भीम सिंह वन क्षेत्रपाल वन विधि सामान्य विधि
वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम
क्र.
पद
परीक्षार्थी का नाम
परीक्षा विषय जिसमें उत्तीर्ण हुये है
बालाघाट
1
उप वन क्षेत्रपाल
श्री दीपचन्द वासनिक
सामान्य विधि
प्रक्रिया
सहा . परियोजना
2 श्री दिनेश रामटेके
सामान्य विधि
परिक्षेत्र अधिकारी
3
उप वन क्षेत्रपाल
सामान्य विधि
प्रक्रिया श्री दिलीप कुमार बागड़े
4
उप वन क्षेत्रपाल
प्रक्रिया श्री विजय कुमार कुमरे
भोपाल
5
लेखा
वन क्षेत्रपाल
सामान्य विधि
सुश्री संगीता अमलतास
प्रक्रिया
छतरपुर
6 श्री प्रतीक अग्रवाल
लेखा
वन क्षेत्रपाल
सामान्य विधि
छिंदवाड़ा
7
उप वन क्षेत्रपाल
श्री अजय कुमार मिश्रा लेखा
ग्वालियर
8 श्री विवेक सिंह वन क्षेत्रपाल सामान्य विधि
इन्दौर
9 श्री कार्तिकेय मण्डलोई वन क्षेत्रपाल सामान्य विधि -
जबलपुर
10 श्री विवेक सिंह बघेल वन क्षेत्रपाल लेखा सामान्य विधि प्रक्रिया
11 श्री बृजेश पाण्डे वन क्षेत्रपाल लेखा सामान्य विधि प्रक्रिया
12 श्री यतेन्द्र पगारे लेखा
सहा. परि. क्षेत्रपाल
प्रक्रिया
श्री मनीष रौर
13
लेखा
सहा. परि.क्षेत्रपाल
प्रक्रिया
14
वन क्षेत्रपाल
श्री सुखनन्दन सोनवंशी
लेखा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
486
श्री पवन राय
15
लेखा
वन क्षेत्रपाल
सहा.परि.क्षेत्रपाल
श्री एस.के. बारमाटे
16
प्रक्रिया
सहा.परि.क्षेत्रपाल
श्री पीवेणु गोपाल नायडू
प्रक्रिया 17
खण्डवा
सामान्य विधि
प्रक्रिया 18
लेखा
श्री प्रफुल्ल मेश्राम
सहा. परियोजना परिक्षेत्रअधि.
लेखा
प्रक्रिया 19
वन क्षेत्रपाल
श्री राहुल किरार
20
उप वन क्षेत्रपाल
लेखा
प्रक्रिया श्री रामचन्द्र मण्डलोई
21 श्री शंकर सिंह चौहान
प्रक्रिया
उप वन क्षेत्रपाल
22
उप वन क्षेत्रपाल
श्री हरेसिंह सिसोदिया प्रक्रिया
नर्मदापुरम
23 सुश्री नीता शाह वन क्षेत्रपाल सामान्य विधि
24 श्री सुमित पाण्डे वन क्षेत्रपाल लेखा
सागर
25 श्री देवेन्द्र सिंह गुर्जर वन क्षेत्रपाल लेखा सामान्य विधि प्रक्रिया
26
उप वन क्षेत्रपाल
प्रक्रिया श्री मनीष सिंह गौड़
सिवनी
27
सहा. परि. क्षेत्रपाल लेखा
श्री सैय्यद जुनैद हुसैन
28
सहा.परि.क्षेत्रपाल
श्री हीरालाल दाहिया प्रक्रिया
शहडोल
29 वन क्षेत्रपाल लेखा सामान्य विधि प्रक्रिया
श्री संदीप कुमार गौतम
वन क्षेत्रपाल
30 श्री शिवम कोष्टी प्रक्रिया
वन क्षेत्रपाल
31 श्री रंजन सिंह परिहार लेखा
उज्जैन
32 श्री शौर्य खरे वन क्षेत्रपाल सामान्य विधि प्रक्रिया
33 श्री तनय कुलश्रेष्ठ वन क्षेत्रपाल सामान्य विधि प्रक्रिया
शशि मलिक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण.
487
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 4 जनवरी 2024 भू-अर्जन- प्र.क्र . अ- 82- पत्र क्र. 134-भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि र्की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना उचेहरा पतौडा 2.453 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मौहारी वितरिका की पतौड़ा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.3.5./ भू-अर्जन/ 24 दि० 04/01/202
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
2
1
3
4
5
6
सतना
2.968हे.
नागौद मढ़ीखुर्द
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 7 सतना जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की उमरहट वितरिका की मढीखुर्द माइनर नं-1 निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
488
भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.13.6 / भू- अर्जन/28/ दि० 04/01/2028 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद
3.663 हे.
खम्हरिया खुर्द
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बमुरहिया माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
सतना, दिनांक 19 जनवरी 2024
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82 / 23-24 पत्र क्र०.२.०५/भू-अर्जन/ 2024 दि० 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद
4.907 हे .
रमपुरा
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म ०प्र० )
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत उमरी माइनर व उमरी बृज सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
भू- अर्जन प्र ० क्र ० अ 82 / 23-24 पत्र क्र0.210 / भू- अर्जन / 2024 दि०19/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
भूमि का वर्णन
तहसील ग्राम
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 2
3
4 1
नागौद
सतना
बरहा
1.330 हे.
5
6
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत बमुरहिया माइनर व हरदुआ मझोल सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू- अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/23-24 पत्र क्र0.2.12/ भू- अर्जन / 2024 दि० 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4 2
1
3
5.623 हे.
नागौद
सतना
लालपुर
6
5
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत बमुरहिया माइनर व बमुरहिया सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
490
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.213/ भू-अर्जन/2024 दि० 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील ग्राम
जिला
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
1
2
4
5.707 हे.
बम्हौर
सतना नागौद
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत बमुरहिया सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82 / 23-24 पत्र क्र0.205/ भू- अर्जन/2024 दि० 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
ग्राम
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
2
1
पतवारा 5.166हे.
सतना नागौद
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहट वितरिका के पतवारा माइनर-2 नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82 /23-24 पत्र क्र02.16 /भू-अर्जन / 2024 दि०19 /01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
3
4 सतना नागौद कोडर 3.935 हे.
5
6
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत तिघरा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82 / 23-24 पत्र क्र0.2.17/ भू-अर्जन / 2024 दि० 19/02/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
3
2
4 सतना नागौद
2.174 हे.
सुरदहा खुर्द
5
6
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
492
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०.225/ भू- अर्जन/2024 दि० 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
3
4
2
1
नागौद
3.358 है.
सतना
सलईया कोठार
6
5
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत कचनार सब माइनर -1 नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
राज्य भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82 /23-24 पत्र क्र०२३०० /भू- अर्जन/ 24 दिनांक 19/01/2024.चूंकि शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा -11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
3
2
1
0.919 हे.
सतना
सप्ती दुबे
नागौद
6
5
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत महकोना माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82 /23-24 पत्र क्र०२३//भू-अर्जन/24 दिनांक 19/01/2024.चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा-11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4 1
2
2.452 हे.
सतना नागौद
3 घदेह खुर्द
6
5
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्र. 07 जिला
सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू- अर्जन प्र ० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०.2.5.2 /भू-अर्जन /2024 दि० 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
भूमिका वर्णन
तहसील ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
2
1
3
0.939हे.
नागौद
सतना
सप्ती माफी
6
5
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत महकोमा माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
494
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०.१८ड /भू-अर्जन/ 2024 दि० 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
3
2
4
6
सतना नागौद हिलौधा 4.019 हे.
5
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत महकोना माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/23-24 पत्र क्र०.23.4 / भू- अर्जन / 2024 दि०19 /01/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
5
1
2
3
2.543 हे.
नागौद
सतना
गुनहर
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकुइया सब माइनर-1 व चन्दकुइया सब माइनर-2 नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०२३6/भू- अर्जन/24 दिनांक 19/01/2024.चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा -11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद
2.647 हे.
घदेह खुर्द
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्र. 07 जिला
सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत रहिकवारा सब माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०२३7 /भू-अर्जन/ 24 दिनांक 19/01/2024.चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा -11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद कचनार 4.122हे.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्र. 07 जिला
सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत टिकुरी माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
496
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०23.8./भू-अर्जन / 2024 दि० 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4 1
2
3
सतना
5.586 हे.
चन्दकुइया
नागौद
6
5
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकुइया सब माइनर नहर-2 के निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू- अर्जन प्र ० क्र० अ 82 / 23-24 पत्र क्र02.38.प्रभू-अर्जन/ 2024 दि० 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
3
1
2
पतवारा 5.189हे.
सतना नागौद
6
5
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहट वितरिका के सलईया उन्मुक्त माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०.23.9 /भू-अर्जन/ 2024 दि० 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
4
नागौद
सतना
0.899 हे.
3 कोनी पण्डावाली
5
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म ०प्र ०)
6 बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०२५० /भू- अर्जन/ 2024 दि० 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
3
4 सतना नागौद
3.106हे.
बरकोनिया कोठार
5
6
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत कचनार सब माइनर-1 नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि काअर्जन।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
498
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 190-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 18 जनवरी 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम गुढुवा तहसील उंचेहरा की निजी भूमि रकबा 1.6524 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत महदेई वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र . राजपत्र में दिनांक 02.12.2022 को किया गया था । म.प्र . विधानसभा निर्वाचन 2023 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 02.12.2022 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.12.2022 से 06 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - गुढुवा
(घ) क्षेत्रफल- 1.6524 हे0
खसरा नंबर क्रमांक
785 1
786 2
787/1 3
787/2 4
788/1/1 5
788/1/2 6
788/2/1 7
788/2/2 8
788/3/1 9
788/3/2 10
789/1/1 11
789/1/2 12
789/1/3 13
789/2 14
790/1 15
790/2 16
791/1 17
792/4 18
अर्जित रकवा (हे. में)
0.0288
0.0630
0.0450
0.0450
0.0170
0.0170
0.0170
0.0170
0.0170
0.0170
0.0320
0.0150
0.0160
0.0630
0.0740
0.0740
0.1080
0.1120 499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
19 793 0.0900
794/2 0.0540
20
794/3 0.0540
21
22 795 0.0576
796/1/1 0.0120
23
24 796/1/2 0.0130
796/1/3 0.0130
25
26 797/2 0.0140
27 797/3 0.0940
28 798/2 0.0360
29 810/4 0.0730
30 810/5 0.0840
31 812/1/1 0.0470
32 812/1/2 0.0470
33 812/1/3 0.0460
34 812/2 0.1400
कुल योग रकबा- 1.6524
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना म.प्र. द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
500
क्र. 191 - भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम महदेई तहसील उंचेहरा की निजी भूमि रकबा 0.6520 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत महदेई वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 02.12.2022 को किया गया था । म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 02.12.2022 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19की उपधारा (7 ) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.12.2022 से 06 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन्सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर /ग्राम - महदेई
(घ) क्षेत्रफल- 0.6520 हे0
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हे. में)
क्रमांक
0.0230
1
14
0.0140
2
16
0.0750
3
19
4
20/1
0.0880
5
20/2
6
0.1830
30
0.0160
34
7
0.1020
8
35
36
0.0150
9
10
56/1/1
0.1360
11
56/1/2
12
56/2
0.6520 हे.
कुल योग:-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 सतना म.प्र. द्वारा नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
501
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 192- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम बांधी मौहार तहसील उंचेहरा की निजी भूमि रकबा 7.3582 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत महदेई वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र . राजपत्र में दिनांक 02.12.2022 को किया गया था । म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 02.12.2022 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.12.2022 से 06 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील-उंचेहरा
(ग) नगर /ग्राम बांधी मौहार (घ) क्षेत्रफल- 7.3582 हे0
खसरा नंबर क्रमांक
670/2/1/1/1 1
2
670/2/6/2
670/2/7/1/1/1/1 3
670/2/7/1/1/2/1 4
5
670/2/7/1/2
670/2/7/2 6
7
671/7
673 8
9
674/1/2
674/2/2 10
676/1/1 11
676/1/2 12
13
676/2
677/1 14
677/2/1 15
16
677/2/2
678/1 17
18
699/2
701 19
708 20
709 21
22
710
720/1 23
720/2 24
अर्जित रकवा (हे. मे)
0.0100
0.1000
0.3050
0.1770
0.1970
0.3140
0.0500
0.0912
0.1300
0.1360
0.0140
0.0474
0.0580
0.0395
0.0400
0.0110
0.0495
0.0310
0.0582
0.0440
0.0210
0.0520
0.0440
0.0552 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
502
25 721 0.0568 26 722/1 0.0056 27 772 0.6060 28 773 0.0280 29 774/2 0.1308 30 775/2/2/1 0.0290 31 775/2/2/2 0.0290 32 775/2/2/3 0.0290 33 775/2/2/4 0.0290 34 775/2/2/5 0.0290 34 881/1/2 0.1710 36 881/2/2/1 0.0500 37 881/2/2/3/1 0.0160 38 881/2/2/3/2 0.0160 39 881/2/2/4 0.0080 40 881/2/2/5/2 0.0860 41 882/1/2 0.0105 42 882/2/2/1 0.0105 43 900/1/2 0.1950 44 900/1/3 0.1950 45 901/1 0.0280 46 902 0.4600 47 903 0.0180 48 945/2/2 0.0100 49 957/1 0.0120 50 958/2/1/2 0.4350 51 958/4/3 0.3570 52 966/1 0.0200 53 967 0.3840 54 984/1 0.0170 55 984/2 0.0430 56 984/3 0.0760 57 985 0.0420 58 986 0.0210
503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
59
683
60
704/3/1
61
884
62
944/1/2/1/2
63
968
64
983/3
65
987
66
988
67
1932/1
1932/2 68
1932/3 69
1932/4 70
1933/2/2 71
1934/2/4 72
1934/2/5 73
1937/1/5 74
1937/2/1 75
0.0240
0.2660
0.0230
0.1980
0.0180-
0.0090
0.0100
0.0070
0.0190
0.0190
0.0190
0.0190
0.0300
0.2930
0.2390
0.2090
0.2280
7.3582
कुल योग रकबा-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 सतना म.प्र . द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु ।
(
3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
504
क्र. 193-भू- अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम हरदुआ उबारी तहसील उंचेहरा की निजी भूमि रकबा 1.2190 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के नागौद सतना शाखा नहर अन्तर्गत महदेई वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र . राजपत्र में दिनांक 02.12.2022 को किया गया था । म.प्र . विधानसभा निर्वाचन 2023 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 02.12.2022 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.12.2022 से 06 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील-उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम हरदुआ उबारी
(घ) क्षेत्रफल- 1.2190 हे0
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हे. में)
क्रमांक
39/1
1
0.4680
39/2
2
39/3
3
39/112/1
4
0.0230
39/112/2
5
39/112/3
6
39/113/1
7
0.0410
39/113/2
8
39/113/3
9
0.0880
44/1
10
0.0720
44/2
11
0.0660
44/3
12
0.0110
13
0.1720
55/1
14
0.0870
55/2
15
0.0030
55/3
16
0.0200
57
17 505
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
57/111 18
62/1 19
62/2 20
64 21
87/1 22
87/2 23
87/3 24
96 25
0.0120
0.0720
0.0400
0.0040
0.0200
0.0200
1.2190
कुल योग रकबा-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 सतना म.प्र. द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
506
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
क्र. 19-भू-अर्जन-2024
सीहोर, दिनांक 18 जनवरी 2024
प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2023-2024 , चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पडने की संभावना हैं, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारादी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं ।
-अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल
एकड / हेक्टयर
4 2
3
1
आर्या 0.469 हेक्टयर इछावर
सीहोर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी
6
5
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग सीहोर
एकपनिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन
2. भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील इछावर में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे ।
507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 27-भू-अर्जन-2024
प्रकरण क्रमांक ४ /अ-82 /2023-2024 , चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पडने की संभावना हैं, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारादी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं ।
-अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर /ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
एकड/ हेक्टयर
4
3
2
1
धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी
6
5
46.765 हेक्टयर
बिजोरी
इछावर
सीहोर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग सीहोर
एकपनिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन
2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय
में किया जा सकता हैं ।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील इछावर में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
508
क्र. 23- भू-अर्जन-2024
प्रकरण क्रमांक ०१/ अ-82 /2023-2024 , चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पडने की संभावना हैं, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारादी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं ।
-अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर / ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल
एकड / हेक्टयर
4 2
3
1
23.665 हेक्टयर
झरखेडा
सीहोर इछावर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी
6
5
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग सीहोर
एकपनिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन
2. भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय
में किया जा सकता हैं ।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील इछावर में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे ।
509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 31-भू-अर्जन-2024
प्रकरण क्रमांक १०/अ-82 /2023-202५ चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पडने की संभावना हैं, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारादी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं ।
-अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
एकड/ हेक्टयर
4 1
2
धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी
6 5
78.657 हेक्टयर
इछावर
3 करणपुरा
सीहोर
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग सीहोर
एकपनिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन
2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय
में किया जा सकता हैं ।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील इछावर में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
510
क्र. 17- भू-अर्जन-2024
प्रकरण क्रमांक 11 /अ-82 /2023-20.24 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पडने की संभावना हैं, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारादी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं ।
-अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
एकड/ हेक्टयर
4
3
2
1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी
6 5
19.284 हेक्टयर
इछावर
सीहोर
सिंगापुरा
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , संभाग सीहोर
एकपनिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भू-अर्जन
2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील इछावर में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष तिवारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 199-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 19 जनवरी 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - पतवारा (घ) क्षेत्रफल- 7.112 हे0
खसरा नंबर क्रमांक
1 1385 2 1384/1 3 1384/2 4 1380/1 5 1380/2 6 1379/2 7 1347/1/1 8 1347/1/2 9 1347/3 10 1346/2 11 1348/1/1 12 1348/1/2 13 1348/2/1 14 1348/2/2 15 1351/2 16 1461 17 1462 18 1471 19 1470 20 1474 21 1475/1 22 1476/1 23 1476/2 24 1488 25 1487 26 1481
21
अर्जित रकवा (हे. में)
0.193 0.147 0.141 0.293 0.120 0.438 0.084 0.149 0.035 0.003 0.026 0.003 0.216 0.057 0.451 0.198 0.128 0.163 0.412 0.152 0.126 0.268 0.115 0.087 0.250 0.500
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
512
27 1661/1 28 1662/1 29 1662/2 30 1663/1 31 1663/2 32 1664/2 33 1666/1 34 1666/2 35 1666/3/1 36 1666/3/2 37 1667/1 38 1667/2 39 1480 40 1477/1 41 1477/2 42 1668/1 43 1668/2 44 1674 45 1675/1 46 1682 47 1469/1/1/3 48 1350/2
कुल योग :-
0.027 0.239 0.337 0.234 0.095 0.004 0.369 0.003 0.142 0.081 0.042 0.031 0.008 0.003 0.033 0.115 0.369 0.170 0.042 0.002 0.008 0.003
7.112 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
513
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 200-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - उमरहट
(घ) क्षेत्रफल- 2.227 हे0
खसरा नंबर
क्रमांक
अर्जित रकवा (हे. में)
1 70/1 0.080 2 70/2 0.049 3 72/1 0.027 4 72/2 0.039 5 76/1 0.013 6 76/2 0.126 7 75/1/2 0.042 8 75/1/3 0.035 9 75/2 0.285 10 78 0.020 11 79/1 0.140 12 89/2/2 0.220 13 89/2/3 0.360 14 93/3 0.014 15 93/4 0.115
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
514
16
90/1
17
90/2
18
87
19
88
20
86
कुल योग :-
0.203
0.175
0.130
0.018
0.136
2.227 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 201 -भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - विरहुली (घ) क्षेत्रफल- 4.743 हे 0 515
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे. में) 1 392 0.195 2 399 0.187 3. 390/1 0.020 4 391/1 0.001 5 389 0.002 6 401/2 0.025 7 402 0.499 8 403 0.028 9 407/1 0.126 10 407/2/1 0.013 11 407/2/2 0.121 12 407/536/2/2 0.008 13 273/2/1 0.100 14 273/2/2 0.091 15 272 0.013 16 268 0.099 17 270/1 0.003 18 269 0.019 19 265 0.186 20 267/2 0.061 21 266 0.023
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
516
22 252/562/1 23 252/562/2 0.010 24 252/562/3 25 264/1 0.108 26 263 0.070 27 258 0.063 28 259 0.076 29 257 0.075 30 256 0.008 31 254 0.015 32 186 0.104 33 185/2 0.093 34 184 0.089 35 182/1 0.108 36 182/2 0.043 37 181/1 0.019 38 175 0.144 39 171 0.078 40 172 0.010 41 170 0.090 42 170/569 0.010 43 161 0.163 44 162 0.030 45 160 0.003 46 159 0.006 47 57 0.086 48 58 0.068 49 59 0.032 50 57/557 0.012 51 60 0.118 52 70 0.007 53 71/554/1 0.021 54 71/554/2 0.024 55 72 0.005 56 71/1 0.053
517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
57
71/2
97 58
59
97/556
60
90/2
90/3 61
62
90/582/2
63
98/2
96 64
65
101 66
102
67
107/1 68
106
कुल योग :-
0.109
0.204
0.008
0.010
0.001
0.008
0.014
0.141
0.090
0.065
0.096
0.336
4.743 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 जिला सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
518
क्र. 202-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम- हिलौधा (घ) क्षेत्रफल- 5.581 हे0
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे. में) 1 713/2/1 0.221 2 713/2/2 0.205 3 713/2/3 0.222 4 565/3 0.082 5 567 0.025 6 569 0.022 7 568 0.018 8 570 0.028 9 558 0.030 10 571 0.012 11 557 0.064 12 556 0.004 13 549 0.050 14 575 0.018 15 579 0.002 16 548 0.043 17 547 0.029 18 546 0.040 19 551 0.003 20 545/1 0.016 21 545/2 0.042 22 590 0.013
519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
23 533 0.001 24 534 0.052 25 535 0.003 26 531 0.032 27 530 0.027 28 528 0.011 29 529 0.052 30 522 0.066 31 516 0.005 32 523 0.002 33 515 0.052 34 514 0.0 1.044 35 505/1 0.0 1.002 36 509 0.022 37 506 0.030 38 508/1 0.033 39 508/2 0.021 40 1191 0.011 41 1192 0.042 42 1193/1 0.016 43 262 0.024 44 263/1 0.008 45 263/2 0.005 46 266/2 0.004 47 267 0.086 48 268 0.034 49 269 0.030 50 270 0.003 51 275 0.009 52 281 0.001 53 276 0.046 54 259 0.001 55 277 0.054 56 279 0.003 57 278 0.067 58 252/3 0.002 59 251 0.038
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
520
60 289 0.002
61 249 0.101
62 248 0.107
63 239/1 0.054
64 239/3 0.007
65 240/1 0.002
66 240/2 0.010
67 240/3 0.050
68 230/2 0.018
69 230/3 0.040
70 229/1 0.021
71 229/2 0.084
72 228 0.077
73 224 0.072
220
74 0.008
218
75 221 0.088
76 222 0.059
77 223 0.006
78 181 0.075
79 182 0.015
80 183 0.003
81 184 0.096
82 185 0.047
83 179 0.032
84 177 0.062
85 186 0.007
86 176 0.036
87 174 0.052
88 173 0.069
89 170 0.003
90 190/1626 0.007
91 51/1 0.091
92 172/1 0.126
93 172/3 0.083
94 172/4 0.163
95 172/5 0.070
521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
96
0.487
54
30
97
0.015
98
31
0.251
99
9/1632
0.032
100
8/1/1
0.425
101
8/2/1/1
0.200
102
8/2/1/2
0.200
5.581 हे.
कुल योग:-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है -कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 203-भू- अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम - सलैया कोठार
(घ) क्षेत्रफल- 0.072 हे0
क्रमांक
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हे. में)
518/2/2
0.072
1
0.072 हे.
कुल योग :-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
522
क्र. 204- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - रेरूआ कला (घ) क्षेत्रफल- 4.426 हे0
खसरा नंबर क्रमांक
1 634 2 637 3 636/1 4 636/2 5 646 6 645 7 644/2 8 643/1/1 9 643/1/2 10 664/1/1/1 11 664/1/2 12 665/1/1 13 663/1 14 354/2 15 354/3 16 356/1/1 17 356/2/1 18 356/2/2 19 357/1/1 20 357/2 21 358/2/1 22 358/2/2 23 341/1 24 341/3 25 341/4 26 341/5
अर्जित रकवा (हे. में )
0.187 0.090 0.091 0.090 0.364 0.096 0.257 0.003 0.219 0.147 0.292 0.003 0.014 0.311 0.012 0.030 0.005 0.014 0.026 0.256 0.260 0.105 0.225 0.038 0.030 0.068
523
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
340 27
28
322/1/1 29
322/2 30
323/2 31
324 32
325/1/1 33
325/2 34
326 35
327/1 36
328/1 37
329
कुल योग :-
0.081
0.157
0.050
0.088
0.058
0.140
0.035
0.160
0.115
0.251
0.058
4.426 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 205-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना (ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - रेरूआ खुर्द (घ) क्षेत्रफल- 4.503 हे0 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
524
खसरा नंबर क्रमांक
1 652 2 651 3 653 4 649 5 648 6 650 7 647 8 646/1 9 632/1 10 632/3 11 626/1 12 625/1 13 620 14 621 15 606/1/2
अर्जित रकवा (हे. में)
0.381 0.415 0.006 0.217 0.228 0.010 0.002 0.278 0.435 0.180 0.043 0.137 0.167 0.200 0.221
525
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
606/2/1 16
606/2/2/1 17
605/2 18
604 19
601/1 20
21
598/1
कुल योग :-
0.088
0.306
0.295
0.380
0.166
0.348
4.503 हे.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
526
क्र. 207-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - नौवस्ता (घ) क्षेत्रफल-1.597 हे0
खसरा नंबर क्रमांक
111 1
112 2
3
113
114/1 4
114/2 5
6
115/1
115/2 7
508/3 8
9
509/3
509/4 10
512 11
कुल योग:-
अर्जित रकवा (हे. में)
0.010
0.272
0.175
0.009
0.011
0.230
0.220
0.016
0.310
0.104
0.240
1.597 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मौहारी वितरिका निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 208-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - डाम्हा (घ) क्षेत्रफल 3.530 हे0
खसरा नंबर
क्रमांक 1 302/1 2 316/2/1 3 310/3 4 315/2/2/1 5 314/3 6 322/2/2/1 7 8 323/2/1 9 323/2/2 10 313 11 312 12 325/2 13 324/2 14 324/3 15 324/4 16 453/2 17 451 18 450/2 19 452/2 20 442 21 443 22 438/2/1 23 534 24 439 25 400/1/1
अर्जित रकवा (हे. में)
0.103 0.097 0.001 0.022 0.023 0.018 0.008 0.008 0.012 0.197 0.004 0.023 0.384 0.270 0.090 0.223 0.051 0.002 0.157 0.010 0.402 0.274 0.048 0.222 0.209
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
528
400/2/1/1 26
400/2/2/1 27
400/2/3/1 28
398/1 29
396/1/10/2 30
396/1/23 31
396/2/10/2 32
396/3 33
कुल योग :-
0.006
0.030
0.015
0.013
0.140
0.120
0.190
0.158
3.530 हे .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मौहारी वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 211 -भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम - कोलाड (घ) क्षेत्रफल- 2.719 हे0 529
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
भाग 1 ]
क्रमाक
खसरा नंबर
1
6/1
2
6/2
3
5/1
4
5/2
5
4/1/3/2/1
6
32
7
57
8
78/1/1
9
78/1/2/1
10
78/2
11
59/1/23
12
59/2/10
13
59/2/18
14
59/2/23
15
59/2/32
कुल योग :-
अर्जित रकवा (हे . में)
0.200
0.362
0.318
0.419
0.001
0.275
0.018
0.129
0.155
0.259
0.182
0.103
0.113
0.082
0.103
2.719 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहट वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
530
क्र. 214-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता )
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम वसुधा
(घ) क्षेत्रफल- 4.982 हे0
क्रमांक
खसरा नंबर
1
1063
2
1062
3
1061/1
4
1055
5
1054
6
1053
7
1052/2
8
1050/2
9
1048
10
1049/4/1
11
1049/4/2
12
862/1
13
862/2/1
14
862/2/4
15
863
16
869
17
868
18
916/1
19
904/2/3
20
905/2
21
914/2
22
913/2
23
910
24
909
25
908/1 अर्जित रकवा (हे. में)
0.227
0.180
0.070
0.135
0.015
0.352
0.201
0.113
0.041
0.023
0.075
0.132
0.130
0.040
0.107
0.640
0.075
0.090
0.036
0.055
0.313
0.007
0.119
0.026
0.012 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 2024
26
908/4
27
907/1
28
907/2
29
907/3
30
907/4
31
924/2
32
752/4
33
752/3
34
752/2/1/1
35
752/2/2
36
752/2/4
37
751/2/1
38
749
39
743/2
40
742/1
41
742/3
42
735/1
43
734/1
44
915/2
45
748/1
कुल योग:-
531
0.012
0.094
0.084
0.105
0.090
0.006
0.139
0.125
0.092
0.045
0.402
0.012
0.117
0.052
0.061
0.150
0.132
0.010
0.010
0.030
4.982 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत उमरहाट वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
532
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जनवरी 2024
[भाग 1
क्र. 228- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम - छींदा
(घ) क्षेत्रफल- 0.288 हे0
क्रमांक
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हे. में)
672/3/1
1
0.138
672/3/2
2
672/4
0.140
3
673/2
0.010
4
0.288 हे.
कुल योग:-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना म.प्र. द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मौहारी वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.