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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बस्‍ती विकास नियम 2013...

Published 30 January 2024

Department
विमुक्‍त घुतन्‍तु और अर्द्धघुमन्‍तु कल्‍याण
Type
Extraordinary
Gazette no.
20
Identifier
in.gazette.madhya.2024-01-30.20.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2024 माघ 10 , शक 1945

क्रमांक 20]

विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2024

क्र. 76-1504035-2023-62 .- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित क्रमांक 18 , दिनांक 3 मई 2013 भाग 4 (ग ) , दिनांक 15 अप्रैल 2013 में प्रकाशित क्र. एफ-3-03-2013-62 विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बस्ती विकास नियम 2013 के नियम 5.1 के बिन्दु क्रमांक 5 में सामुदायिक/मंगल भवनों का निर्माण ( निर्धारित ले- आउट अनुसार ) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है : -

पूर्वके नियम-

अधिकतम राशि रु. 10.00 लाख.

सामुदायिक/मंगल भवनों का निर्माण (निर्धारित ले-आउट अनुसार )

संशोधन नियम-

अधिकतम राशि रु. 20.00 लाख.

सामुदायिक/मंगल भवनों का निर्माण (निर्धारित ले- आउट अनुसार )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वतंत्र कुमार सिंह , सचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 January 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-01-30.20.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-01-30.20.Extraordinary.