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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2024 माघ 10 , शक 1945
क्रमांक 20]
विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
संशोधित अधिसूचना
भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2024
क्र. 76-1504035-2023-62 .- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित क्रमांक 18 , दिनांक 3 मई 2013 भाग 4 (ग ) , दिनांक 15 अप्रैल 2013 में प्रकाशित क्र. एफ-3-03-2013-62 विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति बस्ती विकास नियम 2013 के नियम 5.1 के बिन्दु क्रमांक 5 में सामुदायिक/मंगल भवनों का निर्माण ( निर्धारित ले- आउट अनुसार ) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है : -
पूर्वके नियम-
अधिकतम राशि रु. 10.00 लाख.
सामुदायिक/मंगल भवनों का निर्माण (निर्धारित ले-आउट अनुसार )
संशोधन नियम-
अधिकतम राशि रु. 20.00 लाख.
सामुदायिक/मंगल भवनों का निर्माण (निर्धारित ले- आउट अनुसार )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह , सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.