ध्य प्रदेश
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 5 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2024- माघ 13 , शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2023
क्र. ई- 1-259-2023-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे. अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1.
श्री मनीष सिंह (2009 ) ,
वि.क.अ.-सह- आयुक्त, जनसंपर्क,
मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्रबंध संचालक,
नवीन पदस्थापना
(3) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन .
मध्यप्रदेश माध्यम तथा प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार )
533
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
534
(2 ) श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(3 ) श्री विवेक पोरवाल , भाप्रसे ( 2000 ) , सचिव , मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2023
क्र. ई- 1-268-2023-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4)
(3)
(2)
(1)
1. श्री उमाकांत उमराव ( 1996 ) ,
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन .
प्रमुख सचिव,
वि.क.अ.-सह-सदस्य, राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
मध्यप्रदेश शासन खाद्य,
नागरिक आपूर्ति एवं
तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश
उपभोक्ता संरक्षण विभाग शासन, सहकारिता विभाग
(अतिरिक्त प्रभार ) .
( 2 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे ( 1992 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2023
क्र. ई- 1-269-2023-5 - एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता हैः-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4)
(3)
(2)
(1)
1.
प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश
श्री विवेक पोरवाल ( 2000 ) ,
भोपाल तथा पदेन सचिव,
सचिव,
मुख्यमंत्री एवं सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर
(अतिरिक्त प्रभार) .
संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त
विमानन विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश , भोपाल एवं प्रबंध प्रभार) .
535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
2.
श्री संदीप यादव (2000 )
प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर ( अतिरिक्त प्रभार ) .
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार) .
3.
कलेक्टर, जिला उज्जैन.
श्री नीरज कुमार सिंह ( 2012 ) , कलेक्टर,
जिला नर्मदापुरम.
4.
कलेक्टर,
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
श्री कुमार पुरूषोत्तम ( 2012 ) , जिला उज्जैन.
5.
कलेक्टर, जिला बैतूल.
श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ( 2012 ) , प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम,
भोपाल.
6. श्री अमनबीर सिंह बैंस ( 2013 ) ,
कलेक्टर, जिला गुना.
कलेक्टर,
जिला बैतूल .
7. सुश्री सोनिया मीना ( 2013 ) ,
कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम.
संचालक,
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश भोपाल तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद ( MAPCET) , अतिरिक्त प्रभार.
8. श्री रौशन कुमार सिंह ( 2015 ) ,
उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, भोपाल.
आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन.
9. श्री स्वप्निल जी. वानखेड़े ( 2016 ) ,
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
वि.क.अ.- सह- आयुक्त -सह-संचालक, संस्थागत वित्त.
नगर पालिक निगम,
आयुक्त, जबलपुर.
10. श्रीमती प्रीति यादव (2016 ) ,
आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
अपर कलेक्टर,
जिला उज्जैन.
जबलपुर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2024
536
(2 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे ( 1994 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(3 ) श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे ( 1994 ) , द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे ( 1992 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं सहकारिता विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी .
(4 ) श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , भाप्रसे ( 2012 ) द्वारा कलेक्टर, जिला बैतूल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रीमन शुक्ला, ( 2007) प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त , मंडी, मध्यप्रदेश भोपाल, को प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(5 ) श्री रौशन कुमार सिंह , भाप्रसे ( 2015 ) द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फ्रेंक नोबल ए. , भाप्रसे ( 2013 ) , आयुक्त नगर पालिक निगम , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोशन लिमिटेड, भोपाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(6) श्री स्वप्निल जी . वानखेड़े, भाप्रसे ( 2016 ) द्वारा वि.क.अ. सह - आयुक्त- सह- संचालक, संस्थागत वित्त ( अतिरिक्त प्रभार ) का पदभार ग्रहण करने पर श्री बक्की कार्तिकेयन, भाप्रसे ( 2012 ) , संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा वि.क.अ. सह- आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त ( अतिरिक्त प्रभार ) , केवल वि.क.अ. सह- आयुक्त सह - संचालक, संस्थागत वित्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2023
क्र. 1782-2030-2018- एक-10 ( पार्ट ) .-राज्य शासन, एतद्द्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो , उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 18 से 20 दिसम्बर 2023 तक, कुल तीन दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2024
आर. क्र. 119-1782275-2024 - साप्रवि कक्ष ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अमर नाथ केशरवानी, के अवकाश स्वीकृति हेतु ओ.एस.डी. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी- 5203- दो -1-5-2022 , दिनांक 5 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में दिनांक 23 से 24 नवम्बर 2023 तक , दो दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 से 27 नवम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश
रीवा, दिनांक 9 जनवरी 2024
क्र. 13- व.लि. - 2-2024.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-8-2023, एक -4-2023 , दिनांक 22 दिसम्बर 2023 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत करने के फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , प्रतिभा पाल , कलेक्टर, रीवा निम्नलिखित दिनांक / दिन / त्यौहार के लिये वर्ष 2024 के लिये रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ:-
दिन
दिनांक
पर्व का नाम
स. क्रमांक
(4)
(3)
(2)
(1)
27 मार्च, 2024
बुधवार 1
भाईदूज
शुक्रवार 2
दशहरा ( महा अष्टमी / दशहरा ( महा नवमी )
11 अक्टूबर, 2024
बुधवार 3
30अक्टूबर, 2024
दीपावली ( दक्षिण भारतीय )
2. उक्त स्थानीय अवकाश जिले के कोषालय / उप कोषालय तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.
प्रतिभा पाल, कलेक्टर 537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश
आगर मालवा, दिनांक 5 जनवरी 2024
संशोधित आदेश
क्र.सामान्य- 2-2024-11.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक- सामान्य-2-2024-08, दिनांक 4 जनवरी 2024 से जिला आगर- मालवा के लिये वर्ष 2024 में तीन स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं . उक्त आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश, वार में त्रुटि होने से कार्यालयीन आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर निम्नानुसार वर्ष 2024 में जिला आगर - मालवा के लिये तीन स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं :-
त्यौहार का नाम (ऐच्छिक अवकाश के दिन )
क्षेत्र (5) वार (4)
दिनांक (3)
(2)
क्रमांक (1)
मंगलवार
17 सितम्बर 2024
1 अनंत चतुर्दशी सम्पूर्ण जिला 2 दशहरा ( महाअष्टमी )/दशहरा (महानवमी ) शुक्रवार सम्पूर्ण जिला
11 अक्टूबर 2024
01 नवम्बर 2024
3 दीपावली का दूसरा दिन
शुक्रवार
सम्पूर्ण जिला
आर. पी. वर्मा, अपर कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
छतरपुर , दिनांक 9 जनवरी 2024
क्र. 01 - एस. सी. 1-2024 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-2-1999 - एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है.
अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 की कण्डिका-8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संदीप जी. आर. कलेक्टर, छतरपुर वर्ष 2024 के लिये छतरपुर जिला अंतर्गत निम्न त्यौहारों पर उनके समक्ष दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-
क्षेत्र
(5) अवकाश का दिन (4)
अवकाश का दिनांक
(3)
स. क्र. (1)
त्यौहार / पर्व (2)
15जनवरी 2024
1 मकर संक्रांति
सोमवार
सम्पूर्ण जिला
27 मार्च 2024
2 भाईदोज ( होली) बुधवार सम्पूर्ण जिला 3 देवउठनी ग्यारस 12नवम्बर 2024 मंगलवार सम्पूर्ण जिला
संदीप जी. आर. , कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सागर, मध्यप्रदेश
सागर, दिनांक 15 जनवरी 2024
क्र.-क- 577-न्या लि.- 2024.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग, मंत्रालय , भोपाल के पत्र क्र. 01-1770880-2023- बी-3 दो, भोपाल दिनांक 2 जनवरी 2024 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( 1974 ) का संख्यांक 2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा संलग्न सारणी को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :-
जिले के भीतर गठित समिति द्वारा प्रस्तुत संलग्न सूची के अनुसार जिले के ग्रामों को वर्तमान थाना / चौकी से थाना / चौकी में शामिल किये जाना हैं.
दीपक आर्य , जिला मजिस्ट्रेट एवं उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
538
रिमार्क गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत वीरानग्रामहै। गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत गांवकेलोगसहमत
जनप्रतिनिधि। ग्रामके स्थानीयलोगों सहमत सहमत सहमत सहमत सहमत सहमत सहमत सहमत संहमत सहमत सहमत सहमत सहमत सहमत सहमत वीरानग्रामहै। सहमत सहमत सहमत सहमत
काअभिमत
प्रस्तावित विधानसभा नरयावली नरयावली नरयावली नरयावली नरयावली नरयावली नरयावली रहली रहली रहली नरयावली नरयावली नरयावली देवरी बीना खुरई नरयावली नरयावली नरयावली नरयावली
प्रस्तावितथाना सेदूरी 12कि०मी० 10कि०मी० 11कि०मी० 13कि०मी० 13कि०मी० 8कि०मी० 5कि०मी० 6कि०मी० 5कि०मी० 4कि०मी० 14कि०मी० 16कि०मी० 14कि०मी० 20कि०मी० 11कि०मी० 18कि०मी० 10कि०मी० 13कि०मी० 23कि०मी० 21कि०मी०
थाना
प्रस्तावितथाना सिविललाईन सिविललाईन नरयावली नरयावली नरयावली नरयावली सानौधा सुरखी सुरखी सुरखी सिविललाईन सिविललाईन सिविललाईन देवरी आगासौद मालथौन नरयावली केन्ट केन्ट केन्ट
चौ०ढ़ानाथाना चौ०ढ़ानाथाना चौ०ढ़ानाथाना
वर्तमान विधानसभा नरयावली नरयावली नरयावली नरयावली नरयावली नरयावली नरयावली रहली रहली रहली नरयावली नरयावली नरयावली देवरी बीना खुरई नरयावली नरयावली नरयावली नरयावली
जिलासागरकेवर्तमानथानेकेग्रामोंकोप्रस्तावितथानेमेंपरिसीमनकियेजानेसंबंधीप्रस्ताव वर्तमानथानासेदूरी 4कि०मी० 6कि०मी० चौकीसीहोरासे05कि०मी० थानाराहतगढ़से22किं०मी० चौकीसीहोरासे05कि०मी० थानाराहतगढ़से22कि०मी० चौकीसीहोरासे4.5कि0मी0 थानाराहतगढ़से22कि०मी० चौकीसीहोरासे10कि०मी० थानाराहतगढ़से23कि०मी० चौ०शाहपुरसे10कि०मी० 26कि०मी० 12कि०मी० 23कि0मी0 चौ०ढानासे03कि०मी०एवंथाना सुरखीसे22कि०मी० 15कि०मी० 17कि०मी० 28कि०मी० चौकीसिरचौपीसे12कि०मी० 18कि०मी० 19कि०मी० 12कि०मी० 24कि०मी० 20कि०मी०
वर्तमानथाने गोपालगंज गोपालगंज राहतगढ राहतगढ राहतगढ राहतगढ सानौधा सानौथा सानौधा सानौथा सुरखी सुरखी सुरखी गौरझामर भानगढ खिमलाशा बांदरी बांदरी बहरोल बहरोल
कानाम
सुआतला मैनपानी बेरखेडीगुपाल लौटना लौटनी करई पडरिया खांड पिपरियावैध लालेपुर बन्नाद चितौरा बेरखेरीगुरू उमरखोह पुरैना पदमरावीरन जेरवारा धुआ/धोहा सेवारा/सेवारी मडैयागौंड
गांवकानाम
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17 18 19 20
स०क्र०
539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 फरवरी , 2024 क्र. 94-2024- छियासठ-1 .
यतः भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 क, अन्य बातों के साथ - साथ, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा की परिकल्पना करता है और यह उपबंध करता है , कि राज्य , पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करने और देश के वनों तथा वन्य जीवन की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा;
और यतः, यह बात सही है , कि पतंग उड़ाने के दौरान , प्लास्टिक या इसी तरह के संशलिष्ट पदार्थ (सिंथेटिक मटेरियल) से बने पक्के धागे , जिसे आमतौर पर ' चीनी मांझा ' के रूप में जाना जाता है, के कारण लोगों और पक्षियों को बहुत ज्यादा चोट आती है । ये चोटें कई बार घातक साबित होती हैं जिससे लोगों, जानवरों और पक्षियों की मृत्यु हो जाती है । इसलिए , इस पतंग के धागे के घातक प्रभावों से लोगों और पक्षियों को बचाना वांछनीय है ;
और यतः, पतंग उड़ाने के दौरान पतंगबाजी या अन्यथा के परिणामस्वरूप कई पतंगें आसमान में कट जाती हैं , पंतग के साथ- साथ ये सभी कटे हुए धागे भूमि पर ही रह जाते हैं । प्लास्टिक पदार्थ के बहुत लंबे जीवन काल और प्रकृति से गैर - जैव अवक्रमणीय (नान - बायोडिग्रेडेबल ) होने के कारण , ये सीवर, जल निकासी लाइनों , प्राकृतिक जलमार्गों जैसे नदियों, नालों आदि में रूकावट और गायों और अन्य जानवरों, जो खाद्य पदार्थों के साथ ऐसी प्लास्टिक सामग्री खा लेते हैं , का दम घुटने जैसी समस्याएं पैदा करते रहते हैं । इस प्रकार, धागे बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऐसी प्लास्टिक सामग्री जिसे सामान्यतः ' चीनी मांझा ' के रूप में जाना जाता है , के कई और विविध दुष्प्रभाव हैं :
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
540
और यतः , माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण (पी बी) नई दिल्ली ने ओ.ए.क्र. 384/2016 , ओ.ए.क्र. 442/2016 , एम.ए.क्रमांक . 1247 / 2016 और 317/2017 " खालिद अशरफ एवं एक अन्य विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य" और " पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ( पेटा) विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य" के प्रकरणों में अपने आदेश दिनांक 11.07.2017 द्वारा निर्देश दिया है कि, -
(एक) पतंग उड़ाने के लिए ऐसे मांझे या धागे पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, जो नायलॉन या अन्य संशलिष्ट पदार्थ (सिंथेटिक मटेरियल) से बना हो और / या जिस पर संशलिष्ट पदार्थों ( सिंथेटिक मटेरियल) का लेप लगा हो तथा जो गैर- जैवअवक्रमणीय (नॉन - बायोडिग्रेडेबल ) हो ।
(दो) राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाता है कि वह पतंग उड़ाने के लिए उपयोग होने वाले संशलिष्ट (सिंथेटिक) मांझा / नायलॉन धागे और अन्य सभी सदृश संशलिष्ट धागों ( सिंथेटिक थ्रेडस ) के निर्माण , बिक्री, भंडारण , खरीद और उपयोग को प्रतिबंधित करें ।
(तीन) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समस्त मुख्य सचिवों / प्रशासकों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने संपूर्ण राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में पतंग उड़ाने के लिए संशलिष्ट (सिंथेटिक) मांझा / नायलॉन धागे के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लागू करें ।
और यतः , जैसा कि केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना क्र. एस.ओ.152 (ई) , दिनांक 10 फरवरी , 1988 द्वारा पर्यावरण ( सरंक्षण ) अधिनियम , 1986 , ( 1986 का 29 ) की धारा 5 के अधीन निहित शक्तियां मध्यप्रदेश सरकार को प्रत्यायोजित कर दी हैं;
अतएव , पर्यावरण ( संरक्षण) अधिनियम , 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मानव , मवेशियों, मिट्टी और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए , निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं, अर्थात्ः- 541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
निर्देश, -
1. मध्यप्रदेश राज्य में लोकव्यापी रूप में ज्ञात 'चीनी मांझा' सहित नायलॉन , प्लास्टिक या किसी अन्य संशलिष्ट (सिंथेटिक) पदार्थ से बने पतंग उड़ाने वाले धागे एवं किसी अन्य पतंग उड़ाने वाला धागे , जो संशलिष्ट ( सिंथेटिक ) पदार्थ से लेपित है और गैर-जैवअवक्रमणीय (नान - बायोडिग्रेडिबल ) है , के निर्माण, बिक्री, भंडारण , खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा ।
2. केवल ऐसे सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी , जो किसी भी तेज / धात्विक / कांच के घटकों / चिपकने वाले पदार्थ / धागे को मजबूत करने वाली सामग्रियों से मुक्त हो ।
निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत अधिकारी.-
इस अधिसूचना को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे-
1. सभी जिला कलक्टर ।
2. वन परिक्षेत्राधिकारी और उससे अनिम्न रैंक के वन अधिकारी ।
3. उप - निरीक्षक और उससे अनिम्न रैंक के पुलिस अधिकारी ।
4. नगरपालिक निगम के आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं अन्य स्थानीय निकायों के अधिकारी ।
होंगे । उपरोक्त निर्देश इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त
नोट – पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 के अधीन जारी निर्देशों अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों का उल्लंघन , उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन दण्डनीय है, जिसमें पांच साल तक का कारावास और/ या जुर्माना, जो रू . एक लाख तक का हो सकेगा, सम्मिलित है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2024
542
No.94-2024- LXVI - 1 .
Whereas , article 48A of the Constitution of India, inter - alia , envisages protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life and provides that the State shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country;
And whereas , it is a fact that during the kite flying , a lot of injury is caused to the people and birds on account of Pucca Threads made out of plastic or similar such synthetic material commonly known as ' Chinese Manjha ' . These injuries many a times turn out to be fatal causing death of people , animals and birds . It is , therefore , desirable to protect the people animals and birds from the fatal effects of this kite thread;
And whereas , during the kite flying several kites get cut in the sky as a consequence of kite competition or otherwise , all the cut threads along with these kites remain on the land . Because of the very long life of the plastic material and being non- biodegradable in nature , these continue to cause problems such as blockage of sewers , drainage lines , natural waterways such as rivers , streams , etc. and suffocation of cows and other animals who also eat such plastic materials along with food items . Thus the harmful effects of such plastic materials used for making thread commonly known as 'Chinese Manjha ' are many and varied .
And whereas , the Hon'ble National Green Tribunal (PB ) , New Delhi vide its order dated 11.07.2017 passed in O.A. No. 384/2016 , O.A. No. 442/2016 , Μ.Α. numbers 1247/2016 and 317/2017 in the cases of " Khalid Ashraf and Another Vs Union of 543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
India and Others " and " People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Vs Union of India and Others " has directed that , -
(i) there shall be a total ban on the manjha or thread for kite flying which is made of nylon or any synthetic material and/ or coated with synthetic substances and is non- biodegradable .
(ii) State Governments are directed to prohibit the manufacture , sale , storage , purchase and use of synthetic manjha / nylon thread and all other similar synthetic threads , used for kite flying.
(iii) all the Chief Secretaries / Administration of the State Governments and Union Territories are directed to enforce the prohibition of manufacture and use of synthetic manjha / nylon thread for kite flying throughout their State / Territory .
And whereas , the Central Government vide its Notification No. S.O. 152 (E) , dated 10th February , 1988 has delegated the powers vested in it under section 5 of the Environment (Protection ) Act, 1986 (29 of 1986) to the Government of Madhya Pradesh ;
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment ( Protection ) Act , 1986 (29 of 1986) and in compliance of the above directions of the Hon'ble National Green Tribunal , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , issues the following directions to prevent adverse effect on human beings , cattle population , soil and ecology , namely : - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
[ भाग 1 544
Directions.-
1. There shall be a complete ban in the State of Madhya Pradesh on the manufacture , sale , storage , purchase , supply , import and use of kite flying thread made out of nylon , plastic or any other synthetic material including the popularly known 'Chinese Manjha ' and any other kite flying thread which is coated with synthetic substance and is non - biodegradable .
Kite flying shall be permissible only with a cotton thread , free from any sharp / metallic / glass components / adhesive /thread strengthening materials . 2.
Authorized officers for implementation of the directions.- The following officers shall act as competent authority to implement this Notification-
(1) All District Collectors .
(2) Forest Officers not below the rank of Forest Ranger and above .
(3) Police Officers not below the rank of Sub - Inspector and above .
(4) Commissioners of Municipal Corporations , Chief Municipal Officers and Officers of the Other Local Bodies .
The above directions shall come into force from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette .
Note : -The violation of directions issued under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986 ) or the rules or orders made thereunder are punishable under section 15 of the said Act which includes imprisonment upto five years and or with fine , which may extend to Rs . One lakh or with both .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , लोकेश कुमार जांगिड़, उपसचिव.
545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी , 2024
क्र. 96-797726-2023 - छियासठ -1.- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6 ) की धारा 28 की उपधारा (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 की 14) की धारा 31 की उपधारा (2 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा , निम्नलिखित तीन सदस्यीय अपील प्राधिकरण का गठन करता है , अर्थात्ः-
अध्यक्ष
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन. 1. कार्यपालक संचालक,
सदस्य
2. उप सचिव, पर्यावरण विभाग , मध्यप्रदेश शासन.
सदस्य / प्रस्तुतकर्ता अधिकारी.
3. विधि अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
No.96-797726-2023 - LXVI - I. - In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 28 ofthe Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and sub - section (2 ) of Section 31 of the Air (Prevention and Control ofPollution) Act, 1981 ( 14 of 1981 ) and in supersession of this department's earlier notifications issued in this regard , the State Government , hereby , constitutes the following three members appellate authority, namely: -
1. Executive Director, Environmental Planning and Chairman Co-ordination Organisation .
Member
2. Deputy Secretary, Department ofEnvironment, Government ofMadhya Pradesh.
Member/Presenting Officer
3. Law Officer, Madhya Pradesh Pollution Control Board .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड़, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 2 फरवरी , 2024
क्र. एफ- 31-2022- छब्बीस-1: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2018 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम , 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए पर्यावरण विभाग , एतद्वारा , अनुसूची- एक में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन , मध्यप्रदेश शासन के स्थापना में, अनुसूची- दो में विहित विशिष्टयों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करता है: -
अनुसूची " एक "
1. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग के अंतर्गत पंजीकृत संस्था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जांगिड़, उपसचिव, 546
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
[ भाग 1
अनुसूची "दो"
विभाग का नाम - पर्यावरण विभाग ( पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को)
श्रेणी
पद का नाम
सीधी भर्ती योग केलिये स्वीकृत पद
निःशक्तजनों केलिये चिन्हांकित पदोंकी संख्या कुल योग (6%)
2
3
4
6 1
11
1
11
द्वितीय श्रेणी
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (L-12)
0
2
2 अकादमिक समन्वयक (L -12)
12
12
1
सहायक वास्तुविद् (L-12)
7
7
0
सहायक यंत्री (L- 12)
32
32 योग
5
5
0 मानचित्रकार ( L-8)
तृतीय श्रेणी
5
1
5
उपयंत्री ( L-B)
10
1
10
वैज्ञानिक सहायक ( L- 10)
1
1
0
अकादमिक सहायक ( L - 10
1
0
1
प्रयोगशाला समन्वयक(L-10)
3
3
0
लेखापाल (L-8)
1
0
1
सहायक पुस्तका कालयाध्यक्ष (L -7)
3
0
3 डाटा एंट्री ऑपरेटर (L-6)
6
6
1
लेखा सहायक(L-6)
1
0
1
स्वागति
1
0
1
विद्युतकार
1
1
0
पुस्तकालय सहायक (L-4)
6
6
0
फील्ड कम लैब सहायक ( L-4)
2
2
0
कार्यालय सहायक (L -4)
4
1
4 सहायक ग्रेड- III (L -4)
3
3
1
स्टेनो टायपिस्ट(L-4)
9
9
1 वाहन चालक (L-4)
62
62
6 योग
34
34
0 मृत्य ( L- 1)
चतुर्थ श्रेणी
0
34
34
योग
8
128
128
कुल योग
रिर्माक
-चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या
योग (6+7+8+ 9)
दृष्टिबाधि त और कम दृष्टि 1.5%
बहरे और कम सुनने वाले 1.5%
लोकोमी टर डिसेबि लिटी 1.5%
ऑटिज्म , बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता 1.5%
11
12
9
10
7
8
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
2
2
2
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
3
8 547
2024
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी
भाग 1 ]
रिक्तपदों
31-12-2024
31-12-2024
31-12-20 2-2024
1+24
मरे
(34-37-2
224
पर्यकामुह योग13+16+19+0+23)(15+18+2
हांकित
पद
और
सिफिक
जिसमे
चिन्हांकित
हिस्ट्रापी15
पाल्सी,कुष्ठ
एसिडअटैक
दिव्यांगजनोंहेतुचिन्हांकितपदभरेपदरिक्तपर्वकीजानकारी
रिक्तपदोर्पोटरगरेपदरिक्तपदअंटिल्मकीमरेपदरिक्टपरदिव्यांग आति
और
औरकम
0
मरे
सोथोसीधीनिरास्त
नएचिन्हांकितपदोंकीपूर्तिकीजानकारी) रिपोर्ट-प्रपत्र-8(दिव्यांगजोंकेलिए
प्रयोगशाला समन्वयक
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
भानचिप्रकार
अकादमिक समन्वयक (संविदा)
वाहनचालक
सहायक(संविदा)
सहावरूरोड-03
प्रकार
श्रेणी
श्रेणी
ततीथराज्यसीधीमती
श्रेणी
दवितीयराज्यसीधीमतीसहायककही
दवितीयराज्यसौचीभतीसहायकवास्तुवित
तृतीयराज्यसीधीभर्ती
तृतीयराज्यसोधीमतीवैज्ञानिकसहायक
दुमितीयराज्यसोचीमर्ती
तीयराज्यसीधीभर्ती
श्रेणी
वेणी
तृतीयराज्यसोचीभतीस्टनोटायपिस्ट
तृतीयराज्यसोचीभती
तृतीयराज्यसरदा
दवितीयराज्यसंविदा
श्रेणी
तृतीयराज्यसंविदाफील्डकमलैब सहायक(संविदा)।
संस्था
संस्था
संस्था
संस्था
संस्था
संस्था
अन्य
अन्य
संस्था
संस्था अन्य
स्वायत्त स्वायत्त
संस्था
अन्य
अन्य
अन्य
स्वायत्त
संस्था
स्वायत्त
स्वायत्त
स्वायत्त
अन्य
स्वायत्त
अन्य
अन्य
अन्य
अन्यपतुर्थश्रेणीराज्यसोचीभर्ती
संस्था
स्वायत
अन्य स्वायत्त संस्था
अन्य स्वायत्त संस्था
अन्य स्वायत्त सस्था
القصي
एक
(एप्को)
(एप्को)
(एप्को)
पर्यावरणनियोजन
मर्यावरणनियोजन एवंसभम्वयसंगठनस्वायत्त
पर्यावरणनियोजन एवंसमन्वयसंगठन (एप्को)
पर्यावरणनियोजन एवंसमन्वयसंगठन
पर्यावरणनियोजन एवंसमन्वयसंगठन
पर्यावरणनियोजन पवंसमन्वयसंगठन (एप्को)
पर्यावरणनियोजन एवंसमन्वयसंगठन (पप्को)
एवंसमन्वयसंगठन (एप्को)
पयर्यावरणनियोजन घवंसमन्वयसंगठन (एप्को)
पर्यावरणनियोजन एवंसमन्वयसंगठनस्वायत्त (एप्को)
पर्यावरणनियोजन एवंसमन्वयसंगठनस्वासश्रेणी أمضينا
पर्यावरणनियोजन एवंसमन्वयसंगठन (पप्को)
एवंसमन्वयसंगठन पर्यावरणनियोजन
पर्यावरणनियोजन एवंसमन्वयसंगठन (एको)
५/जिगन/जण्डस/कार्या/संस्थाकाबेणी
पर्यावरण
32पर्यावरण
32पर्यावरण
32पर्यावरण
032पर्यावरण
532पर्यावरण
432पर्यावरण
732पर्यावरण
332पयर्यावरण
1232पर्यावरण
13
is
1132पोकरण
232पर्यावरण
832पर्यावरण
132पचर्यावरणपर्यावरणनियोजन पवंसमन्वयसंगठन [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
548
पदपूर्तिकी संभाविततिथि उल्लेखितकीगईहै
पदपूर्तिकी संभाविततिथि उल्लेखितकीगईहै
पदपूर्तिकी संभाविततिषि उल्लेखितकीगईहै
पदपूर्तिको संभाविततिथि उल्लेखितकीगईहै।
पदपूर्तिकी उल्लेखितकीगईहै।
पदपूर्तिकी संभाविततिथि उल्लेखितकीगईहै।
पदपूर्तिकी संभाविततिथि उल्लेखितकीगईहै।
पदमूर्तिकी संभाविततिथि उल्लेखितकीगईहै।
31-12-2024
15-08-2022
31-12-2024
31-12-2024
31-12-2024
11-12-2024रिक्तपदोंकीपूर्ति हेतुसंभाविततिथति दर्जकीगई।
5
121-12-2024
131-12-2024
831-42-2024
231-12-2024
0
1
1
10
12
18
84
51
24
0
34
18
96
18
12
75
10
68
स्वीपर
प्रयोगशाला परिचारक
निरंक
विद्युतबार
लेखापात सहायक पुस्तकालयाध्यत
सहायकयंत्री (पर्यावरण)
संविदा
संविदा
श्रेणी श्रेणी
दवितीयराज्यसीधीभर्तीसहायकविधि अधिकारी
श्रेणी
तृतीयराज्यसौधीमतीउपयंत्री
اح
तृतीयराज्यसोचोमतीनिम्नश्रेणी लिपिक
तृतीयराज्यसीधीमर्तीरसायनज107
तृतीयराज्यसंविदाडाटाएंट्रीऑपरेटर
तृतीयराज्यसंविदाकरयर्यालयसहायक (संविदा)
तृतीयराज्यसीधीमतीपुस्तकालय सहायक
श्रेणी
श्रेणी
तृतीयराज्यसोधीमती
श्रेणी
तृतीयराज्यसोधीभर्तीरिसेप्सनिस्ट
तृतीयराज्यसीधीभर्तीलेखासहायक
तृतीयराज्यसीपीमती
तृतीयराज्यसोचीमती
निगमदवितीयराज्यसौंधीमती
निगम
निगम
निगमधतुर्यश्रेणीराज्यसीधीभतीचपरासी/चौकीदार/180
निगमवतुर्थश्रेणीराज्यसीधीमती
निगम
निगम
00
मण्डल
संस्था
संस्था
निगमदुद्वितीयराज्यसीधीभर्ती
संस्था
अन्य
अन्य
अन्य
स्वायत्त
स्वायत्त
अन्य स्वायत्त संस्था
अन्य स्वायत्त संस्था अन्य स्वायत्त संस्था
अन्य स्वायत्त संस्था
अन्य स्वायत्त संस्था
बोर्ड
(एप्को)
म.प्र.प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड पर्यावरणनियोजन
म.प्र.प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
म.प्र.प्रदूषणनियंत्रण
म.प्र.प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
म.प्र.प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
पर्यावरणनियोजन एवंसमन्वयसंगठन (एप्को)
पर्यावरणनियोजन पर्वसमन्वयसंगठनस्वायत्त (पप्को)
एवंसमन्वयसंगठन
पर्यावरणनियोजन एवंसमन्वयसंगठन القصفية
32पर्यावरणम.प्र.प्रदूषणनियंत्रणनिगम बोर्ड
32एयर्यावरण
32पर्यावरण
32पयर्यावरणम.प्र.प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
32पर्यावरणम.प्र.प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
32पर्यावरण
34
3332पर्यावरण
32
31
3032पर्यावरण
25
26
2932पर्यावरणम.प्र.प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
24
2332पयर्यावरण
2732पर्यावरणम.प्र.प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
2832पयर्यावरणम.प्र.प्रदूषणनियंरणनिगमतृतीयराज्यसोधीमतीशोधलेखकरोड-316
2032पर्यावरण
2232पयोवरणपर्यावरणनियोजन पर्वसमन्वयसंगठन (एप्को)
1932पयर्यावरण
2132पर्यावरण
1832पर्यावरणपयर्यावरणनियोजन एवंसमन्वयसंगठन (एप्को)
1532पर्यावरणपर्यावरणनियोजन पर्वसमन्वयसंगठन (एप्को)
1732पर्यावरणपर्यावरणनियोजन एवंसमन्वयसंगठन (एप्को)
1632पर्यावरणपयर्यावरणनियोजन एवंसमन्वयसंगठन (एज्को) 549
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
पेदपूर्तिकी संभाविततिथि उल्लेखितकीगईहै
पदपूर्तिकी संभाविततिथि उल्लेखितकीगईहै
पदपूर्तिकी संभाविततियि उल्लेखितकीगईहै
वाहनचालकके दिव्यांगजनहेतु चिन्हितपदोंसे
31-12-2024 31-12-2024
31-12-2024 31-12-2024
1
11
10
लोकेशकुमारजांगिड़,उपसचिव.
0
0
2
ន
15
এ
15
Total
निरंक निरंक
प्रयोगशाला सहायक
निरंक
वहनचालक
विधिसहायक
संविदा
सीचीमती
सोधीमती
श्रेणी
तृतीयराज्यसोधीमती
तृतीयराज्य श्रेणी
श्रेणी तृतीयराज्यसोधीमती
00
शासकीय
शासकीय
निगम
निगमदवितीयराज्यसोधीमतीअनुभागअधिकारी7
शासकीय शासकीय
शासकीय
म.प्र.प्रदूषणनियंत्रणनिगम बोर्ड
32पर्यावरण
32पर्यावरण
32पर्यावरण
32पर्यावरणम.प्र.प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
41
40
3832पर्यावरण
3532पयर्यावरणम.प्र.प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
3732पयर्यावरणम.प्र.प्रदूषणनियंत्रणनिगम बोर्ड [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
550
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 17 जनवरी 2024
प्रकरण कमांक 09 / अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम कुंवरपुर तहसील व अनुभाग पन्ना स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 07/10/2022 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 25 (2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढाई जाती है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल अर्जित निजी
भूमि क्षेत्रफल
हैक्टेयर में
4 1
3
2
कुंवरपुर
पन्ना पन्ना
6
5
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना
निजी भूमि 0.66हे0 एवं शास० भूमि 2.60हे० इस प्रकार कुल-3.26 हे0
सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम कुंवरपुर तहसील व अनुभाग पन्न।
{1 } भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।
प्रकरण क्रमांक 10 / अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन' में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम सिरस्वाहा तहसील व अनुभाग पन्ना स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 07/10/2022 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर / ग्राम
जिला
धारा-12 के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल अर्जित निजी
भूमि क्षेत्रफल
हैक्टेयर में
1
3
2
4
पन्ना पन्ना सिरस्वाहा
5
6
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना
निजी भूमि 3.52 हे० एवं शास० भूमि 0.07 हे० इस कुल-3.59 हे 0 प्रकार
{1}
सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु . ग्राम सिरस्वाहा तहसील व अनुभाग पन्ना
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।
551
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक 11 / अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम धरमपुर तहसील व अनुभाग पन्ना स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 07/10/2022 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिनिर्णय नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 25 (2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढाई जाती है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर / ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल अर्जित निजी
भूमि क्षेत्रफल
हैक्टेयर में
2
1
3
4
पन्ना पन्ना धरमपुर
6
5
कार्यपालन यंत्री जल ससाधन संभाग पन्ना
निजी भूमि 4.67 हे0 एवं शास ० भूमि 0.48 हे० इस प्रकार कुल-5.15 हे0
{1 }
सिरस्वाहा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम धरमपुर तहसील व अनुभाग पन्ना
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हरजिंदर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
[ भाग 1 552
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 17 जनवरी 2024
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82 / 23-24 पत्र क्र०.148. /भू-अर्जन/24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
5
6
1
2
3
कोटर बछौरा
सतना
0.200 हे.
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.१५.१ / भू-अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना कोटर अधरवार 0.510 हे.
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर | पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.5.0 /भू- अर्जन/24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
2
4
5
3
1
सतना कोटर
3.000 हे.
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु पटना खुर्द
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पक्काबांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.15./../भू-अर्जन/24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
1
2
3
0.600 हे.
सतना कोटर फरहद
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
554
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/९२ / भू- अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
2
3
4
1
कोटर
0.600 हे.
सतना
चूंदकला
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/53 / भू-अर्जन/24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
1
2
3
कोटर लखनवाह 10.00 हे.
सतना
6 बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
5 कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्काबांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0 /54/भू-अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
1
2
3
8.00 हे.
कोटर घोरकाट
सतना
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र ० /55/ भू- अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
0.620 हे.
बिरसिंहपुर झरी
सतना
बाणसागर परियोजना यूनिट - 2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
556
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/८८ /भू-अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
5
0.250 हे.
सतना बिरसिंहपुर
3 मसमासी जमुनिहाई
6 बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर
पक्काबांध संभाग क्रमांक-3
देवलोंद जिला शहडोल
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र० /57 / भू- अर्जन / 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विंल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
1
4
2
3
0.200 हे.
सतना बिरसिंहपुर गोड़गवां
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.९४ / भू- अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
5.100 हे.
सतना बिरसिंहपुर पडुहार
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./59 /भू-अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
3
4
2
6
5
0.500 हे .
सतना बिरसिंहपुर बमुरहा
बाणसागर परियोजना यूनिट - 2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर | पक्काबांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2024
558
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.16.0.../ भू-अर्जन / 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
0.150 है.
सतना बिरसिंहपुर नगौरा
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर
पक्काबांध संभाग क्रमांक-3
देवलोंद जिला शहडोल
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.16.//भू- अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
6
5
4
1
2
3
0.200 हे.
बिरसिंहपुर महुवापार
सतना
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर
पक्काबांध संभाग क्रमांक-3
देवलोंद जिला शहडोल
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.62/ भू-अर्जन / 28 दि० 17/01/2028 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
6
सतना
0.400 है.
गुढ़वा
बिरसिंहपुर
बाणसागर परियोजना यूनिट-2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
5 कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्काबांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/63 /भू- अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
3
6
4
5
0.200 हे .
2 बिरसिंहपुर गरलगा
सतना
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
560
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/४ /भू- अर्जन/24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
0.200 हे.
बिरसिंहपुर मेहुती
सतना
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.166. / भू-अर्जन / 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
1
2
3.000 हे.
बिरसिंहपुर पटनाखुर्द
सतना
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर
पक्का बांध संभाग क्रमांक-3
देवलोंद जिला शहडोल
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.16.7/भू-अर्जन / 28 दि० 17/01/2028 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना
0.200 हे.
बिरसिंहपुर पड़रिया
बाणसागर परियोजना यूनिट-2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.168 / भू-अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
5
1
2
0.410 हे.
बिरसिंहपुर
3 मौदहा
सतना
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
(म०प्र०) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
562
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.८.6.9 ./ भू-अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
5
6
0.300 हे.
सतना बिरसिंहपुर खड़ौरी खुर्द
बाणसागर परियोजना यूनिट - 2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र० /70 /भू-अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
3
1
4
5
6
4.900 हे.
सतना बिरसिंहपुर कलवलिया
बाणसागर परियोजना यूनिट - 2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर
पक्काबांध संभाग क्रमांक-3
देवलोंद जिला शहडोल
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./7//भू- अर्जन/24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा(हे. में) लगभग
6
3
4
5
1
2
0.100 हे.
सतना बिरसिंहपुर पटनाकला
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०..17.2/ भू- अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
3
5
6
2
4
0.080 हे.
सतना बिरसिंहपुर ऐंझी
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर
पक्काबांध संभाग क्रमांक-3
देवलोंद जिला शहडोल
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
564
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.73/भू-अर्जन/ 24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
6
3
4
5
2.100 हे.
सतना बिरसिंहपुर मऊ
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोंद जिला शहडोल (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.17% /भू-अर्जन/24 दि० 17/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
1
2
0.200 हे.
बिरसिंहपुर मालमउ
सतना
बाणसागर परियोजना यूनिट -2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर
पक्काबांध संभाग क्रमांक-3
देवलोंद जिला शहडोल
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
सतना, दिनांक 18 जनवरी 2024 रु.-अ-82-23-24-178-प.क्र.-178 -भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
1
4
2
3
5
5.9521 हे.
रघुराजनगर कुड़िया
सतना
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.179 /भू-अर्जन/28 दि० //2028 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कौ अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
5
3
1
2
7.3634हे.
रघुराजनगर तूमिन
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
566
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82 /23-24 पत्र क्र. भू-अर्जन/21 दि० 18 /01 /2020/ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा(हे. में) लगभग
1
2
3
5
6
4
1.5279 हे .
रघुराजनगर बड़खेर
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 नागौद जिला सतना ( म० प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.8.1 ./भू- अर्जन/ 28 दि० 18 / 01 / 2028/ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
2.5652 हे.
रघुराजनगर भुमकहर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.181/भू-अर्जन/ 284 दि० 18/01/20284 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
4
5
6
2
सतना
1.9503 हे.
3 मरवा
बिरसिंहपुर
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.18.3 /भू-अर्जन/284 दि० 18/01/20231 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
1
4
5
6
सतना बिरसिंहपुर
3 अमिलिया 0.1067 है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 नागौद जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2024
568
भू-अर्जन प्र०क्र ० 182/23-24 पत्र क्र०.18.4./भू- अर्जन/23/ दि० 18/01/20224 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
5
4
6
सतना
1.7083 हे.
दुदुवार
बिरसिंहपुर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.8.5./ भू-अर्जन / 28 दि० 18 / 01 / 2028/ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
22
4
5
1
2
3
3.0305हे.
सतना
मचखड़ा
बिरसिंहपुर
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०..186/भू-अर्जन/28 दि० 18/01/2028 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
1
3
2
4
5
सतना
1.7083 है .
अतरार
बिरसिंहपुर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.187 /भू-अर्जन / 28 दि० 18/01/2028 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
9.7889हे.
सतना
विहरिया
बिरसिंहपुर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1 नागौद जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
570
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82 /23-24 पत्र क्र0 206/भू-अर्जन/24 दिनांक 19/1/24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अत्तः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा -11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
5
4
6
सतना नागौद
0.826 हे.
बरकोनिया माफी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत टिकुरी माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
सतना, दिनांक 19 जनवरी 2024 प्र.क्र.-अ-82- भू-अर्जन-23-24-241
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि र्की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना कोठी बैरगला 3.8566 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
571
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०2.4.2/ भू-अर्जन/ 24 दि० 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
कोठी
सतना
शिवसागर 10.0287 है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०२५३ / भू- अर्जन /284 दि० 19/01/20234 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
1
2
3
4
घडेरूवा
सतना
4.3978 हे.
कोठी
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
572
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र ०२५५ /भू-अर्जन/23/ दि० 19 /01 /2028/ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना कोठी
10.2696 हे.
गुलुवा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०२५.5/ भू-अर्जन/ 24 दि० 19/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
1
2
4
5
3
2.5564 हे.
सतना कोठी बरहना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक -1
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
सतना, दिनांक 23 जनवरी 2024 भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24- प.क्र.-247
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
5
6
सतना उंचेहरा
0.0671 हे.
3 गोबरांव कला
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०२.48 / भू- अर्जन/ 28 दि० 25/01/20284 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
6
4
5
सतना उंचेहरा नंदहा
0.0913 हे.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की चकहटा माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
574
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०२५.१ /भू-अर्जन/ 284 दि० 23/01/2028 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना उंचेहरा
0.5313 हे.
खूझा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका के नौगवां माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०250 / भू-अर्जन / 28 दि० 23/01/20234 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
6
5
1
3
4
2
1.0285 हे.
सतना उंचेहरा लालपुर
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की नंदहा सब माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म०प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.2.5.1./भू-अर्जन/284 दि० 23/01/20224 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कर्की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
5
6
4
सतना
2.6433 हे.
उंचेहरा गोबरांव खुर्द
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका के नौगवां माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०252 /भू-अर्जन / 2314 दि० 23/01/2021 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना उंचेहरा कंदहली 0.0077 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बिजहरा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
576
भू- अर्जन प्र०क्र ० 382/23-24 पत्र क्र०253 /भू-अर्जन/28 दि० 23/01/2022 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कर्की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना उंचेहरा मानिकपुर 0.2420 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत अमदराज माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०25.4 / भू-अर्जन / 24 दि० 23/01/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
6
5
सतना
1.5554हे.
उंचेहरा हरदुआ कोठार
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के गोबरांव कला माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन ,
राजस्व विभाग
धार, दिनांक 27 दिसम्बर 2023 क्र.-14665- भू-अर्जन-2023
:: उद्घोषणा::
चूंकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित निजी भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 *की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
:: अनुसूची::
1. भूमि का वर्णन-
(क) ग्राम का नाम - कदवाल
(ख) तहसील :- गंधवानी
(ग) जिला :- धार
(क) क्षेत्रफल :- 0.244 हे.
खसरा क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर में
0.104
52
0.070
53
0.070
54
0.244 हेक्टर
योग
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु । "
3 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनांवर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
578
प्र.क्र.-234-भू-अर्जन-2023
धार, दिनांक 8 जनवरी 2024
(भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा अंतर्गत धारा -11 के अंतर्गत)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम रेहड़दा
तहसील गंधवानी, जिला धार
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकवा (हेक्टर में)
विवरण
कं.
असिंचित
कुल
सिंचित
9.977 0.000
9.977
1
बरखेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से
9.977 0.000
9.977
योग
अनुसूची (2)
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम रेहड़दा तहसील गंधवानी की प्रभावित भूमि का विवरण
कमांक
खसरा कमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
असिंचित
सिंचित
कुल
सिंचित
22/1/1
1
रडु , नंजराम, टेटु , थवलीबाई सावलीबाई पिता मोतेसिंह निवासी ग्राम रेहड़दा
64
2,
कुवरसिंह पिता लालसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा
82/2/2
3
राजु , मडिया पिता रूगनाथ जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा
85/3/3 4
गुमान पिता सोमा जाति भीलाला निवासी ग्राम रेहड़दा
88/2 * 5
शंकर पिता देवसिंह जाति भिलाल निवासी ग्राम रेहड़दा
असिंचित कुल
0.467
0.000
0.467
0.467
0.000
0.467
0.200
0.000
0.200
1.055
0.000
1.055
0.247
0.247
0.000
0.494
0.000
0.494
0.150
0.000
0.150
0.237
0.000
0.237
0.300
0.000
0.300
2.215
0.000
2.215 579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
6
0.300
0.000
0.300
88/9/1 1.300 0.000 1.300
मुकेश पिता केरू भारता पिता हारू, राकेश , कुसुम, मुन्नी पिला केरू, सजाबाई येवा केरू, पारली पिता हारू , कनुबाई बेवा हारू, जाति भिलाल निवासी ग्राम रेहड़दा
ठाकुर पिता कालुसिंह.
0.190 7
0.000
0.190
0.380 0.000 0.380
88/11
0.000 0.310
0.000
0.310
88/12 -0.310
0,310
8
0.635
0.635
0.000
88/13 0.635 0.000 0.635
पारूबाई बेवा कालुसिंह जाति भिलाल निवासी ग्राम रेहड़दा मानसिंह, मड़िया पिता नाथु निवासी ग्राम रेहडदा
9
0.209
88/16 1.432 0.000 1.432
0.000 0.209 भुवान पिता हमिर जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा
0.247
0.247
0.247 0.000 0.247
0.000
10
93/1
ठाकरिया पिता जस्सू जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा
0.196
108/2
11
0.196 0.346 0.346
0.346 0.196 0.000 0.000
0.000 0.196 0.000 0.346
.108/5
रकसिंह , जहरसिंह , वेरसिंह , कालु मन्साराम पिता जैराम जाति भिल निवसी ग्राम रेहड़दा
0446
12
0446
0.000
0.446
0.000 0.446
108/4
सखाराम पिता मलसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहड्दा नुरसिंह , भारतसिंह, मनिया,
0.346
13
0.000 0.346
0.000 0.346
108/6 0.346
कालु धनी पिता विलाम जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा
0.446
14
0.000 0.446
0.446 0.000 0.446
108/7
कैलाश , भूरासिंह पिता लालसिंह भूरीबाई बेवा लालसिंह कालीबाई पिता गणस्या जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा
0.444
0.444 0.000
0.000 0.444
15
0.444
110/1
इन्दरसिंह पिता फाटिया जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा
16
0.444
0.000 0.444
0.000 0.444
0.444
110/2
0.000 0.209
0.209
0.000 0.209
17
0.209
भूरसिंह पिता फाटिया जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा केलसिंह पिता रेवसिंह जाति भील निवासी ग्राम रेहड्दा
0.000
0.100
0.100
181/1
18
0.100
0.457 0.393
-0.457 0.393
0.000 0.000
. 181/3
रमेश, समीर, पिता थानसिंह, केसरीबाई बेवा थानसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा
0.200
0.200
0.000
19
0.545 0.000 0.545
181/2
मगन पिता छतरसिंह निवासी ग्राम रेहड़दा
20
0.300 0.225
0.000 0.000
0.300 0.300 0.225 0.225
0.300 0.225
195/2
0.000 0.000
भुरू, दिपक, शिवा, सेनाबाई , रमतीबाई गमतीबाई पिता झेतु शाहबाई वेवा झेतु जाति भील निवासी ग्राम रेहडदा
0.224
0.000
195/1
21
0.224 0.300
-0.224 0.300
0.224 0.300
191/2/1
0.000 0.000
मगत्या पिता अमरीया निवासी ग्राम रेहड़दा
0.100 22
0.100 0.000
0.232
0.232 0.000
235/2/3
श्रीराम पिता मेहताब जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड़दा
0.418
0.000
0.418
23
, 0.418 0.000 0.418
240/1
0.500
0.000
24
249/1/1 0.500 0.000 0.500 0.500
पदमसिंह पिता शेरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहड्दा कैलास पिता नवलसिंह निवासी ग्राम रेहडदा
0.348
0.0000.348
0.348
0.348 0.000
249/2
25
रायकुबाई कुवरबाई, गेहरवाई. रेशमबाई बिरजबाई पिता दौलतसिंह केलाबाई बेवा दौलतसिह जाति भिलाला निवासी ग्राम रेहडदा
1.030
0.0001.030
0.000 1.03
1.03
287/1
26
रडु पिता झेतरिया जाति भील निवासी ग्राम रेहड़दा
9,977
0.000
9.977
16.621
0.000
16.621
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
580
क्र.- 236-भू-अर्जन-2024
चूंकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित निजी भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
:: अनुसूची 1::
1. भूमि का वर्णन-
(क) ग्राम का नाम - खोजाकुंआ
(ख) तहसील - गंधवानी
जिला (ग) :- धार
(क) क्षेत्रफल - 0.867 हे.
:: अनुसूची 2::
खसरा क्रमांक
10/1/2
52/1/1
52/1/2
52/1/3
57/1
71/1/3/2
74
245/1
75/1
75/2
75/3
75/4
75/5,
78
230/2
योग अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर में
0.323
0.025
0.024
0.024
0.075
0.080
0.105 ,
0.040
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.021
0.100
0.867 हेक्टर
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु । "
3 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है ।
581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-238- भू-अर्जन -2023
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के क्र. 01 में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम कदवाल तहसील गंधवानी जिला धार के वन क्षेत्र (बीट) रेहड्दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कंम्पाटमेंट नं. 550 के डुब प्रभावित वनाधिकार की प्रभावित वनपट्ट की भूमि जिसका पट्टेवार एवं प्लाट कोडवार विवरण अनुसूचि 2 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है
कि उक्त वनपट्टा की भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
:: अनुसूची 1 ::
1 भूमि का वर्णन-
-
कदवाल
ग्राम का नाम
(क)
गंधवानी
तहसील
(ख)
:- धार
जिला
(ग)
:- 0.490 हे.
क्षेत्रफल
(क)
:: अनुसूची 2::
कक्ष क्रमांक
डूब प्रभावित रकबा
0.020
550
0.110
550
0.110
550
0.250
550
0.490
योग
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु । "
3 भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
582
क्र.-232-भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
चूंकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित निजी भूमि की अनुसूची पद- (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त वनपट्टा की भूमि का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
:: अनुसूची::
1. भूमि कावर्णन-
ग्राम का नाम:- रेहडदा
(क)
तहसील :- गंधवानी
(ख)
जिला - धार
(ग)
6.061 हे .
(घ) क्षेत्रफल
कमांक
कमांक
कोड, प्लाट कोड
एवं प्लाट क्र
कोड, प्लाट कोड एवं प्लाट क्र.
कमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर मे)
कोड, प्लाट कोड एवं प्लाट क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर मे) अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
0.500
172203461001
27
0.100
172225916001
14
1
0.04 0.505 172220999003 172220999001
0.060
172221005001
28
0.050
172225901001
15
0.30
172221024001
2
0.060
172221004001
29
0.120
1722213233002
16
3
0.005 0.002 172203455001 172203455002
0.120 30 172221018001
0.010
172225821001
17 4
0.006 0.005 172216093003 172216093002
0.008
0.005 0.010
31 172221025002
172225844001
18
5
0.200 172221014004 172221014002
0.164
19 172209205001
6
0.05
32 172221013001
0.020 0.200
172225846002
172225846001
0.100
172202712001
33
0.100
172225916001
20
0.136 N147525800007
7
0.130 172221016002
0.164
0.241
172202712002 172216022001
34
0.100
172225916001
21
8
0.030 172221016001
172216022002
0.100
35
0.050
17222590100122
0.010 172208655003
9
0.010
0.08 0.10
172216021001 172216021002
0.075
172221012001
36
0.120
172221323300223 172225859001
10
0.1.00
1.000
172216023001
0.060
37
172221006001
24
11
0.100 172208650002 172208650001
0.050
172221007001
0.04
25 172221023002
12
6.061
योग
0.090
172225855002
26
0.400 172225823001
13
2
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु । "
3
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन
संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है ।
583
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र. -240-भू-अर्जन-2024
(भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा अंतर्गत धारा -11 के अंतर्गत)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बरखेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अंतर्गत ग्राम मुजाल्दा तहसील गंधवानी जिला धार के वन क्षेत्र (बीट ) रेहड़दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं. 549,550 के डूब प्रभावित वनाधिकार की प्रभावित वनपट्टा की भूमि जिसका पट्टेवार एवं प्लाट कोडवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2 ) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची ( 1 )
ग्राम मुजाल्दा
तहसील गंधवानी, जिला धार
अर्जित की जाने वाली वनाधिकार पट्टा भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में )
विवरण
क
असिंचित
कुल
1
1.618
0.000
1.618
0.000
बरखेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने से योग
1.618
1.618
अनुसूची (2)
बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम मुजाल्दा तहसील गंधवानी की प्रभावित वन क्षेत्र (बीट) रेहड्दा, वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंट नं. 549,550 के अतर्गत वनाधिकार पट्टा भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) कमांक
पटटा धारक का नाम व पिता/ पति का नाम
असिंचित
कोड, प्लाट कोड एवं प्लाट क्र.
सिंचित
असिंचित
सिंचित
कुल
कुल
172225944002
0.181
0.000
0.181
0.181
0.181
0.000
1
रूपसिंह पिता गजिया (गजू)
0.100
0.100
172212221001
0.000
0.504
0.504
2
0.000
फतू पिता थावरिया
0.050
0.000
172225947001
1.295
3
0.000
1.295
0.050
बोंदर पिता सुमला
4
0.040
0.000
1.024
172216886001
1.024
0.040 मडिया पिता जयराम
0.000
172216895005
0.332
0.000
0.050
0.332
5
नारायण पिता वेरसिंह
0.050
0.000
0.509
0.080
6
0.080
0.000
0.000
17-2216897002 0.509
भुवानसिंह पिता धूमा
0.000
0.806
0.806
172209186001
0.109
0.000
0,109
7
जुवानसिंह पिता धूमा
0.414
0.110
172216894003
0.000
0.000
8
इगराम पिता विलाम
0.109
0.110 0.109
172216894001
0,600
0.414 0.600
0.000
0.020
9
172216893003
0.195
0.020
0.000
0,195
रामसिंह पिता धूमा
0.000
0.100
10
0.324
0.000
0.324
0.100
दाया क्र N147525700009
मालू, पिता सेकड़िया उर्फ मलु सोलंकी/ कालीबाई
11
172216891003
0.795
0.000
0.180 जयराम पिता झागू
0.000
0.795
0.180
12
खूमसिंह पिता बिसन
0.777
0.000
0015
0.015
0.777
दावा क्र. NI47525700002
13
172212224001
1.312
0.000
1,312
0 050
0.050
0.000
रूपसिंह चैनसिंह पिता रजिया
14
172225971001
3.323
0.000
3.323
0.150
निर्मला पति कालु
0.000
0.150
15
172225980001
0.318
0.000
0.318
0.060
मलसिंह पिता जिलु
0.000
0.050
16
172216896003
मडिया पिता वेरसिंह
0.154
0.000
0.154
0.060
0.000
0.060
17
थानसिंह पिता नवलसिंह 172209199001
1.754
0.000
1.754
0,154
0.000
0.154
14.203
योग
0.000
14.203
1,618
0.000
1.618
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2024
584
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
प्र.क्र.-05-3-82-2021-22- कोहल्या-237
बैतूल, दिनांक 5 जनवरी 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जन का रकबा हे0 में सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3
4
2
1
0.104
कोहल्या
मुलताई
बैतूल (म0प्र0)
6
5
निजी भूमि का अर्जन
उप मुख्य इंजीनियर इटार्सी-नागपुर तीसरी (निर्माण) मध्य रेल्वे बैतूल रेल लाईन निर्माण हेतु @ नागपुर
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1
ख.नं.
अर्जन का रकबा हे. में
कुल रकबा हे.में
5
4
3
0.077
0.959
216
सया पत्नी रामराव , मल्लू पुत्री धुइल्या, कला बे. गन्नू, शंकर, ज्ञानराव, सया , बापया, कमला पिता गन्नू
सया पति रामराव
2
3
0.020
0.120
217/3
0.002
0.336
218
यमुनाबाई बे. चिन्ध्या, उर्मिला बे . साहेबराव , हेमंत, ज्योति, पुष्पा पिता साहेबराव, जयप्रकाश, राजेन्द्र, मुकेश, परसराम पिता चिन्ध्या, सया, गया , संतोषराव पिता गोमा
4
0.005
0.514
235
धन्नू पुत्र धुड.या, शंकर, ज्ञानराव, बाया , सया, कमला पिता गन्नू, कला बे. गन्नू, उकंड्या, परिसीमा पिता उकंड्या, प्रेमलाल , वामन पिता गुंताबाई बे. उकंड्या
योग:-
0.104
1.929
4
(2) चूँकि इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.- 06-अ-82-22-23-भू-अर्जन-मालेगांव-235
बैतूल, दिनांक 5 जनवरी 2024
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)
जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल धारा 12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन
(हेक्टेयर में) प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन
1 2 3 4 5 6
बैतूल मुलताई मालेगॉव 0.066 उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , इटार्सी नागपुर तीसरी
(म.प्र. ) मध्य रेल्वे बैतूल ( म.प्र. ) रेल लाईन परियोजना
हेतु निजी भूमि का
अर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
1
2
1
ख.नं.
कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे.में)
3
4
5
202 0.045
0.001 बंशीलाल , लंगडू, रमेश , प्रेमलाल , सुरेश , सुधाकर, सुमन , भागरती पिता खुशर , मुरकट्या , श्यामराव पिता भभूत्या
2
0.002
0.056
203
अंत्या, पन्नू, रतन पिता झिंगू, मंगू व. सालक्या, बोर्नया व. मंगू [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
586
0.002
0.009
204/2
3
सावित्री बे. सूरत , ओमप्रकाश , दशरथ , श्रीराम , सीता मीना पिता सूरत जाति मेहरा नि. मालेगांव
0.005
0.060
206/1
4
किशोरी पि. चिरोंजी, धुड़ी बे. ढेपल्या, शिवपाल , सदाशिव , सहदेव , मीता, सूकी पिता ढेपल्या जाति मेहरा
0.007
0.062
207/1
5
शिवपाल , सदाशिव , सहदेव , बातो , सूकी पिता ढेपल्या जाति मेहरा
0.005
0.032
208/1
6 राम, ठुन्नू, जगनू पिता गिरधारी जाति मेहरा
0.007
0.081
209/1
7
रग्धू, भग्गू, जगन्नाथ, कलाबाई , संतरीबाई , सुमनबाई पिता जीवन, ढल्लो पि. नागो
0.008
0.077
8
सब्बू व. साजू, सुगंती पिता साजू, सवाई व. रंजन, 210/1 रतन पिता राधेलाल व बातू, भागवंती , राधा पिता बातू
0.013
0.077
211/1
9
चैतू पिता भद्या , गुडू, सोधू व. कुंजी जैवंती बेवा कुंजी, रूखमा बे. रामपत , फकीर व. रामपत, सुकामलेख व. सलकिया , गोवर्धन व. सलकिया
0.009
0.053
212/1
10
संगनी बे . फूसिया, बबलू, राजू व. सीताराम, सावित्री बे. सीताराम, लक्ष्मी बेवा शंकर, रवि, संजय , अनिल , चंचलेश पिता शंकर, बरखा पिता शंकर, गौरी बेवा रामराव , योगेश , दुर्गेश व.रामराव, छाया, मंगला पिता रामराव
0.007
0.700
228/1
11 रजनी बेवा सुनील , तनीशा पुत्री सुनील जाति पवांर
0.066
1252
11
योग : -
1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-10-अ-82-22-23 - भू-अर्जन- बोरगॉव उर्फ शेरगढ़ -348
बैतूल , दिनांक 9 जनवरी 2024
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
3
4
1
2
प्रभातपट्टन
1.365 बैतूल (म.प्र. )
6
जल संसाधन जिला बैतूल
कार्यपालन यंत्री ,
संभाग मुलताई
(म.प्र.)
बोरगॉव उर्फ शेरगढ़
वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली हेतु निजी भूमि का अर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1 मायदू, अमृत, श्रीधर पुत्र धरम्या पवांर सा. देह
2 भीमराव पुत्र किसन तेली सा. देह
3
ख.नं. कुल रकबा (हे.मे. )
अर्जित रकबा (हे.में)
5
3
4
1.050
2.699
471/1
0.113
3.295
113/1
2.428
0.202
113/2
अजाबराव, राजा पुत्र बिन्टू, शान्ता पुत्री बिन्टू, कोल्ही बेवा बिन्टू सा. देह
योग
1.365
8.422
3
1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि वर्धा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
588
क्र.-01-अ-82-23-24-भू-अर्जन-रावा-774
बैतूल, दिनांक 17 जनवरी 2024
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची )
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
4
3
2
1
0.635
रावा
मुलताई
बैतूल (म.प्र.)
6
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला- बैतूल (म.प्र. ) पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डाउन स्ट्रीम में ताप्ती नदी पर निर्मित पुल से ग्राम गौला की ओर ग्राम रावा के गोहे तक एप्रोच रोड का निर्माण
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
भूमिस्वामी का नाम क्र.
2
1
1
कुल रकबा (हे.मे. )
ख.नं.
अर्जित रकबा (हे .में)
5
4
3
0.071 0.890
643/2
0.090 0.470
643/6
0.104 0.405
636/3
गुलाबराव , बकाराम व . दादू, कला , कमरजा पिता दादू, चिन्धी बेवा दादू सा . गौला
2 गुलाबराव, देवराव व. लाहनू सा. गौला
3 सुनीता पत्नी संतोष सा. देह
0.071 1.291
643/3
0.051 0.809
635/2 589
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
4
1.214
0.090 635/3
गोपिका बेवा भीलू, श्यामराव, रामू, राजू, अजाबराव व. भीलू सा . देह
5
593 0.101
0.010
594 0.045
0.025 पारबती , नासिका, जमना, शोभा पिता मिहू, कमला, अम्बू पिता जागो , चन्द्रभागा बेवा मिडू सा. देह
6 रामू व. भीलू कुन्बी सा. देह
योग : -
635/4 0.809
0.123
9
6.034
0.635
1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डाउन स्ट्रीम में ताप्ती नदी पर निर्मित पुल से ग्राम गौला की ओर ग्राम रावा के गोहे तक एप्रोच रोड के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
590
[ भाग 1
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी भीकनगांव , जिला खरगौन, मध्यप्रदेश
क्र.-181 -भू-अर्जन-री-1-2024- रा.प्र.क्र. 0265- ब-121
भीकनगांव, दिनांक 13 जनवरी 2024
प्ररुप- " ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन / डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं. 06/72 , तहसील भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट विछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इरा अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार काअर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमाक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए. राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उरा तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट विछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची ::
जिला
तहसील
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
1
खरगोन भीकनगांव
3 ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72,
खरगोन भीकनगांव
ग्राम-
रुखड़िया,
प.ह.नं.-
06/72, खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
49
0.019
50/1
0.019
50/3
0.026
54/2
0.018
54/3/4
001
66/3/4
0.010
54/3/1
0.011
66/3/1
0.002
66/3/2
0.006
66/3/3
0.007
86/1
0.038
65
0.023
64/2
0.038
76/1
0.059
76/3
0.035
15
0.322
कुल योग
591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-184-भू-अर्जन-री-1-2024- रा.प्र.क्र. 0266 - ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन / डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
5
1
खरगोन
16/5
0.025
भीकनगांव ग्राम रोड़िया,
प.ह.नं.-
17/1
0.023
08/74,
31/1
0.024
0.030
15/1
15/2
0.030
15/3
0.034
खरगोन भीकनगांव ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.-
202/7
0.030
08/74,
202/12/2
0.013
32/1/2
0.016
09
0.225
कुल योग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
592
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सीहोर , दिनांक 25 जनवरी 2024
प्रारुप धारा 11
(भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013)
प्रकरण क्रमांक 7 / 382 / 23-24 , चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है-
-अनुसूची-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
4
3
1
सीहोर
बागनखेड़ा
धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी
6
16.345 हेक्टेयर
2 इछावर
5 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सीहोर
एकपनिया लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूअर्जन
2. भूमि के नक्शे(प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भूअर्जन अधिकारी इछावर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी इछावर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढाचय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
क्र.-175-भू-अर्जन-2023
सतना, दिनांक 18 जनवरी 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम सड़वा
(घ) क्षेत्रफल 1.139 हे0
कमांक
खसरा नम्बर अर्जित रकवा (हे.मे)
1 27/1/1/1/1 0.012
2 28/1/1/1/1/1 0.080
3 0.007
4 47/1/1/1 0.006
5 48/1/1/1/1 0.631
6 38/1/1/1 0.071
7 36/2/3/1 0.006
8 36/2/4/1 0.002
9 128/3/1/1 0.007
10 128/1/1/1/1/1/3/4/1 0.001
11 128/3/2 0.015
12 128/1/1/1/1/2/2/1 0.063
13 129/2/1 0.005
14 112/1/3 0.003
15 112/1/4 0.003
16 112/1/5 0.003
17 112/1/6 0.003
18 112/1/7 0.003
19 112/1/8 0.003
20 112/1/9 0.003
21 112/1/10 0.003
22 0.003
23 112/1/12 0.003
24 112/1/13 0.003
25 112/1/14 0.003
26 112/1/15 0.003
27 0.005
28 128/1/1/1/1/1/3/3/1 0.002
29 128/1/1/1/1/1/3/2/1 0.003
30 30/1/1 0.002
31 31/1/1 0.030
32 30/1/3/1 0.002
33 31/1/3/1 0.025
34 32/1 0.005
35 34/1/1 0.014
36 33/1/1 0.050
37 33/1/1/6/1 0.030
38 35/2/5/1 0.014
39 35/2/18 0.012
कुल योग रकबा- 1.139 हे .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण- ॥ )
पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर - सतना- रीवा- सिंगरौली- महोबा-खजुराहो
(541 कि.मी. ) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में
किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
594
क्र.-218-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - अतरौरा खुर्द
(घ) क्षेत्रफल- 0.209 हे ०
कमांक
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे)
0.209
1
155/1/1
0.209हे.
कुल योग रकबा -
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - उप मुख्य अभियंता (निर्माण -1 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर- सतना- रीवा-सिंगरौली- महोबा- खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र.-219-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
( ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर / ग्राम - मौहरिया
(घ) क्षेत्रफल- 2.959 हे०
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हे. में) क्रमांक
0.130
110
1
0.341
2
113/1
0.012
3
113/2
0.011
4
113/3/1
0.011
5
113/3/2
0.011
6
113/3/3
0.180
7
113/4
0.035
8
116/1/3
0.162
9
116/2
0.422
10
117
0.137
11
118/1
0.108
119
12
0.236
99
13
98
0.240
14
0.282
97
15
0.215
96/1
16
0.238
17
96/2
0.015
95
18
83
0.106
19
0.067
85
20
2.959 हे.
कुल योग रकबा :-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, (अ.मु. ) मैहर जिला सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अर्न्तगत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-220-भू-अर्जन-2024 सतना, दिनांक 19 जनवरी 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
(1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता
है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर / ग्राम - पाल
(घ) क्षेत्रफल- 8.750 हे0
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे. में)
1 144/1/2 0.067
2 144/2 0.004
3 144/3 0.081
4 143/1 0.084
5 143/2 0.079
6 143/3 0.071
7 142/1 0.028
8 142/3 0.050
9 141 0.620
10 140/1 0.020
11 214 0.310
12 215/1 0.026
13 215/2 0.063
14 215/3 0.097
15 215/4 0.100
16 217 0.141
17 218 0.120
18 229 0.260
19 115 0.098
20 114/1 0.145
21 114/2 0.469
22 234/1 0.022
23 113 0.121
24 109/1 0.310
25 109/2 0.040
26 104 0.162
27 105/627/1 0.058
28 105/627/2 0.105
29 105 0.006
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
596
30 103 0.306
87/1 0.013
31
32 88/1 0.019
89/1 0.104
33
34 89/2 0.097
90/1 0.040
35
36 90/2 0.011
37 91 0.106
38 102 0.554
39 75/1 0.048
40 75/2 0.030
41 75/3 0.021
75/4 0.038
42
75/5 0.015
43
44 75/6 0.004
45 75/7 0.016
75/8 0.014
46
47 75/9 0.044
48 75/10 0.013
49 75/12 0.024
50 75/13 0.044
51 74/2 0.004
74/3 0.012
52
53 74/4 0.010
54 74/5 0.006
55 74/6 0.013
56 74/7 0.013
57 74/8 0.010
73 0.192
58
72/1 0.003
59
60 71/1/1 0.053
71/1/2 0.154
61
62 285/1 0.014
63 286/1 0.161
64 288 0.182
65 53/1/1 0.419
66 53/1/2 0.036
67 53/1/3 0.036
68 53/1/4 0.056
69 53/1/5 0.090
289 0.344
70
71 50/2 0.102
72 50/3 0.020
292/1 0.200
73
74 292/2 0.059
75 291/1 0.013
293/1 0.180
76
77 293/2 0.149
295 0.062.
78
79 296/1 0.046
296/2 0.047
80
38 0.009
81
0.011
82 297/1
297/2 0.018
83
304/1 0.244
84
0.206
85 304/2
86 305 0.179
301 0.079
87
कुल योग:- 8.750 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास
संभाग अमरपाटन, (अ.मु. ) मैहर जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अर्न्तगत
बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में
किया जा सकता है ।
597
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-221 -भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम - बैरागल (घ) क्षेत्रफल- 4.966 हे०
क्रमांक खसरा नंबर 1 9 2 83/1 3 10 4 11 5 82 6 77 7 78/1/1 8 78/1/2 9 78/2 10 78/3 11 76/1 12 76/2 13 76/3 14 75 15 73/2 16 74 17 70 18 69/1/1/4 19 37 20 65/2 21 38 22 39 23 40/1 24 58/1 25 58/2 26 55/1/1 27 55/1/2 28 55/1/3
अर्जित रकवा (हे . में)
0.323 0.031 0.243 0.030 0.446 0.057 0.106 0.120 0.023 0.051 0.061 0.238 0.038 0.027 0.179 0.314 0.366 0.003 0.107 0.072 0.288 0.228 0.006 0.106 0.106 0.034 0.031 0.003
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
598
29 56/1 0.031
30 56/2 0.030
31 57 0.048
32 42/1 0.122
33 42/2 0.008
34 43 0.180
35 44/1 0.086
36 44/2 0.086
37 44/3 0.086
38 0.086
39 49/1 0.004
40 49/2/1 0.004
41 49/2/2 0.004
42 49/3 0.001
43 49/4 0.005
44 45/1 0.078
45 45/2 0.074
46 45/3 0.080
47 45/4 0.077
48 47/1 0.101
49 47/2 0.100
50 48/1 0.019
51 48/2 0.019
4.966 हे.
कुल योग :-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास
संभाग अमरपाटन , (अ.मु.) मैहर जिला सतना (म.प्र . ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्र्तगत
बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में
किया जा सकता है ।
599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-222-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम - ओढ़की
(घ) क्षेत्रफल- 1.997 हे 0
खसरा नंबर क्रमांक
66/1/1 1
2
67/2 3
68/2 4
74/2 5
74/3/1
74/3/2 6
69/2 7
8
71/1 9
71/2
71/3 10
11
99/2 12
103 13
102
कुल योग :-
अर्जित रकवा (हे . में)
0.099
0.662
0.041
0.194
0.095
0.057
0.010
0.078
0.107
0.106
0.013
0.073
0.462
1.997 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, (अ.मु. ) मैहर जिला सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अर्न्तगत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
600
क्र.- 223-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर / ग्राम कुल्लुहा
(घ) क्षेत्रफल- 5.500 हे०
खसरा नंबर क्रमांक
23/1/1 1
22/1 2
3
20/1 4
20/2 5
19/1 6
19/2 7
18 8
17 9
13/3/1 10
15 11
38/1/1 12
38/1/2 13
38/2/2 14
38/2/3 15
37/1/1 16
37/1/2 17
37/1/3 18
37/4/1 19
36/1/1 20
36/1/2 21
56/2 22
56/3 23
54/1 24
54/2 25
53/1/1 26
53/1/2 27
53/2 28
53/4 29
53/5 30
52 31
51/1 32
51/2 33
50/2 34
50/3 35
50/4/1 36
50/4/2 37
72/1 38
72/2 39
72/3 40
72/4/1 41
कुल योग :-
अर्जित रकवा (हे. में)
0.169
0.004
0.108
0.153
0.173
0.010
0.131
0.095
1.030
0.066
0.281
0.121
0.113
0.044
0.088
0.079
0.079
0.079
0.044
0.147
0.147
0.144
0.050
0.045
0.163
0.367
0.046
0.026
0.166
0.094
0.068
0.032
0.028
0.138
0.135
0.155
0.153
0.145
0.200
0.163
0.021
5.500 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, (अ.मु. ) मैहर जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्र्तगत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
601
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-224-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम - मौहारी कटरा
(घ) क्षेत्रफल- 12.359 हे 0
खसरा नंबर क्रमांक
551/1 1
551/2 2
552 3
554 4
555 5
556/1 6
556/2 7
556/3 8
556/4 9
556/5 10
557 11
545 12
544 13
543 14
542 15
541 16
540/1/1 17
540/1/2 18
540/1/3 19
540/2 20
569/1/1 21
22
539/1/1/1
539/1/1/2 23
539/1/2/2 24
570/1/1 25
570/1/2 26
537/1/1/1/1 27
536 28
578 29
अर्जित रकवा (हे. में)
0.066
0.048
0.158
0.017
0.028
0.085
0.070
0.194
0.087
0.057
0.044
0.567
0.028
0.065
0.065
0.309
0.018
0.018
0.015
0.022
0.001
0.008
0.077
0.042
0.251
0.136
0.010
0.453
0.039 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
602
579 30
532/2 31
530 32
587/1 33
587/2 34
606 35
607 36
609 37
611 38
613/1 39
613/2 40
614/2 41
615/2 42
615/4 43
644/1 44
644/2/1 45
644/2/2 46
643/1 47
643/2 48
645/1 49
645/2/1 50
645/2/2 51
646 52
650 53
647 54
649 55
510 56
651 57
652 58
654 59
653/1/1 60
653/2 61
655 62
663 63
662 64
664 65
660 66
673/1/1 67
673/1/2 68
673/2/1 69
673/2/2 70
672 71
671 72
675/1486 73
1136 74
1133/1 75
1133/1/1 76
1130/1 77
1131 78
1132/1 79
[ भाग 1
0.007
0.085
0.585
0.008
0.005
0.335
0.588
0.304
0.335
0.140
0.249
0.009
0.030
0.018
0.229
0.004
0.016
0.002
0.043
0.084
0.062
0.066
0.099
0.085
0.028
0.127
0.200
0.019
0.002
0.173
0.024
0.198
0.086
0.018
0.106
0.019
0.299
0.129
0.129
0.129
0.129
0.188
0.122
0.094
0.020
0.194
0.264
0.097
0.121
0.028 603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
1126/1 80
1126/2 81
1126/3 82
1121 83
1127 84
1120 85
1122 86
1099/1 87
1099/2 88
1100 89
1098 90
1095 91
1096/3 92
1092/1 93
1062/1/1 94
1062/1/3 95
1062/3 96
1061/1 97
1061/3 98
1059 99
1058/1 100
1043 101
1044 102
1042 103
1041 104
1325/1/1 105
1325/1/2 106
553 107
1137 108
कुल योग :-
0.086
0.043
0.192
0.140
0.097
0.010
0.038
0.109
0.151
0.053
0.192
0.241
0.063
0.043
0.109
0.417
0.010
0.040
0.016
0.321
0.032
0.113
0.162
0.099
0.042
0.007
0.104
0.092
0.028
12.359 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, (अ.मु. ) मैहर जिला सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अर्न्तगत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
604
1126/1 80
1126/2 81
1126/3 82
1121 83
1127 84
1120 85
1122 86
1099/1 87
1099/2 88
1100 89
1098 90
1095 91
1096/3 92
1092/1 93
1062/1/1 94
1062/1/3 95
1062/3 96
1061/1 97
1061/3 98
1059 99
1058/1 100
1043 101
1044 102
1042 103
1041 104
1325/1/1 105
1325/1/2 106
553 107
1137 108
कुल योग :-
0.086
0.043
0.192
0.140
0.097
0.010
0.038
0.109
0.151
0.053
0.192
0.241
0.063
0.043
0.109
0.417
0.010
0.040
0.016
0.321
0.032
0.113
0.162
0.099
0.042
0.007
0.104
0.092
0.028
12.359 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, (अ.मु.) मैहर जिला सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अर्न्तगत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-225-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर /ग्राम अहिरगांव (घ) क्षेत्रफल- 6.342 हे0 क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे . में) 1 233/1/1/1 0.101 2 233/1/1/2 0.028 3 233/1/2 0.032 4 233/1/3/1 0.114 5 233/1/3/2 0.048 6 233/2 0.162 7 233/1980/1/1 0.147 8 233/1980/1/2 0.065 9 233/1980/2 0.110 10 238/1/1 0.343 11 239/1 0.104 12 244/1/1 0.040 13 244/1/5/1 0.035 14 244/1/5/2 0.034 15 250/1 0.032 16 250/5/1 0.001 17 250/5/2 0.002 18 246/2 0.237 19 249/1 0.028 20 249/2 0.024 21 249/5/1 0.017 22 249/5/2 0.017 23 248/1/1 0.010 24 248/1/2 0.010 25 248/1/3 0.003
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
606
26 247 0.346
27 346/1 0.150
28 346/2 0.115
346/3 0.083
29
30 347/1 0.010
31 347/2 0.010
32 347/3 0.012
347/4 0.024
33
34 183/1 0.068
35 183/2 0.199
36 352/1 0.023
37 182/1/1 0.107
182/1/2 0.061
38
39 182/1/3/1 0.017
40 182/1/3/2 0.017
41 182/1/3/3 0.034
42 181 0.190
43 180/1 0.006
44 179/1 0.002
45 178 0.104
46 176 0.236
47 174/2 0.155
48 175 0.180
49 170/1 0.074
50 170/2 0.079
51 170/3 0.063
52 169 0.106
53 153/3 0.016
54 153/4 0.084
55 167 0.006
56 158 0.088
157 0.098
57
58 156/2 0.005
59 159/1 0.078
60 159/2 0.161
61 160/1 0.312
62 160/2/2 0.004
63 161/1 0.415
64 137/1/1 0.184
65 137/1/2 0.011
66 136 0.040
124/1 0.350
67
68 124/2 0.040
69 124/3 0.160
70 84/1/2 0.028
84/2 0.027
71
72 84/3/1 0.020
कुल योग : - 6.342 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास
संभाग अमरपाटन, (अ.मु.) मैहर जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्र्तगत
बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में
किया जा सकता है ।
607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-226-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम बछरा
(घ) क्षेत्रफल- 4.919 हे0
खसरा नंबर क्रमाक
226/1/1 1
226/1/2 2
229/1/2 3
229/1/3 4
229/2/4 5
226/2 6
231/2 7
231/3 8
239/2 9
224 10
233 11
222 12
232 13
221 14
234 15
237 16
236/1 17
236/2 18
212/1/1 19
212/1/2 20
212/2 21
235/1/1 22
235/1/2 23
214/1 24
214/2 25
213/2 26
211/1 27
अर्जित रकवा (हे. मे)
0.112
0.088
0.030
0.023
0.032
0.169
0.157
0.074
0.023
0.038
0.042
0.024
0.121
0,033
0.049
0.687
0.035
0.015
0.117
0.118
0.156
0.125
0.004
0.004
0.005
0.057
0.043 608
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
28 211/2 0.043
29 211/3 0.043
30 210/2 0.023
31 207/352 0.212
32 207 0.064
33 206/1 0.035
34 206/2 0.002
35 206/3 0.023
36 206/4 0.010
37 152/1 0.053
38 152/2 0.036
39 153 0.022
40 154/2 0.044
41 151/1 0.103
42 151/2 0.247
43 150/1 0.139
44 150/2 0.249
45 246/1 0.190
46 246/2 0.199
47 249 0.423
48 250/251 0.045
49 250 0.333
कुल योग : - 4.919 हे .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास
संभाग अमरपाटन, (अ.मु.) मैहर जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्र्तगत
बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में
किया जा सकता है ।
609
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र.-227-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम उमरी उर्फ शिवराजी
(घ) क्षेत्रफल- 2.966 हे०
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे. में)
1 933/2 0.037
2 921 0.754
3 899 0.016
4 898 0.044
5 901/1 0.397
6 902/1 0.033
7 894 0.031
8 896/1 0.176
9 896/2 0.167
10 896/3 0.097
11 895/2 0.025
12 895/3 0.019
13 888/1/1 0.006
14 873/1 0.047
15 873/2 0.020
16 873/3 0.020
17 887/1/4 0.006
18 874/1 0.083
19 875/2/1 0.020
20 875/2/2 0.020
21 875/4 0.034
22 872/1 0.070
23 872/2 0.020
24 872/3 0.020
25 877/3 0.088
26 877/5 0.0010
27 871/1 0.022
28 871/3 0.032
29 878/2 0.070
30 878/3 0.059
31 879/1/1 0.015
32 879/1/2 0.016
33 879/2 0.031
34 879/3 0.031
35 880/1/2 0.012
36 880/2 0.046
37 868 0.006
38 867 0.150
39 866/2 0.029
40 900 0.196
कुल योग :- 2.966 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास
संभाग अमरपाटन, (अ.मु.) मैहर जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अर्न्तगत
बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में
किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
[ भाग 1 610
क्र.-229-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - तिलौरा
(घ) क्षेत्रफल- 1.621 हे0
क्रमांक
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे)
1
61/1/1
0.013
2
62
0.267
3
0.078
63/1
4
64
0.037
5
0.235
65/1/1/1
6
0.051
66/1/1/1
7
0.296
67/1/1/1
8
0.018
68/1/1/1
9
0.295
67/1/2/1
10
0.018
68/1/2/1
11
0.295
67/1/3/1
12
0.018
68/1/3/1
1.621 है .
कुल योग रकबा-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण- ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर - सतना- रीवा- सिंगरौली- महोबा- खजुराहो
(541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु । ( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 19 दिसम्बर 2023 प.क्र.- 1052-भू-अर्जन-प्रकाशन- 2022-23
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आव यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आव यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन :-
(क) जिला:- रीवा
(ख) तहसील:- सेमरिया
(ग) ग्राम:- कोलवार
(घ) क्षेत्रफल:- 0.0680 हेक्टेयर
अर्जित रकवा हे ० में
स०क्र ० खसरा नंबर
निजी भूमि शासकीय भूमि
0.0680
90
1
2- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
प.क्र.- 1054-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022-23
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आव यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आव यकता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन :-
(क) जिला:- रीवा
(ख) तहसील :- सेमरिया
(ग) ग्राम:- खम्हरिया नेवाजी
(घ) क्षेत्रफल:- 6.0100 हेक्टेयर
खसरा नंबर
स०क्र० अर्जित रकवा हे० में
निजी भूमि शासकीय
भूमि
1 21 0.3650
2 24 0.1760
3 25 0.1960
4 34 0.1780
5 36 0.2440
6 37 0.0260
7 39 0.0510
8 41 0.0320
9 43 0.0450
10 44 0.1700
11 46 0.1420
12 47 0.1200
13 69 0.1090
14 70 0.0770
15 106 0.0020
16 107 0.2340
17 108 0.0450
18 109 0.0140
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
612
19 472/109 0.0110 20 0.0430 21 114/3 0.0900 22 114/4 0.0450 23 114/5/1 0.0450 24 114/5/2 0.0450 25 114/6 0.0450 26 114/1/2 0.1340 27 114/1/3 0.0610 28 114/1/5 0.1490 29 114/1/6/1 0.0350 30 114/2/1 0.0380 31 114/2/2 0.0320 32 163 0.0140 33 164 0.0250 34 165 0.0160 35 166 0.0180 36 167 0.2230 37 168 0.0100 38 208 0.1180 39 209 0.0190 40 213 0.0260 41 214 0.0450 42 215 0.0110 43 221 0.0770 44 222 0.0700 45 223 0.0130 46 224 0.1080 47 225 0.0850 48 228 0.0540 49 231 0.1830 50 232 0.0160 51 250 0.0020 52 251 0.2600 53 252 0.0260 54 255 0.0610 55 256 0.0450 56 260 0.1710 57 261 0.2960 58 262 0.0130
613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
263
59
269
60
271
61
272
62
63 274/3
433
64
434
65
435
66
449
67
452
68
453
69
454
70
458
71
459
72
योग
महायोग 0.0330
0.0190
0.2240
0.0020
0.0110
0.0320
0.2210
0.0930
0.0480
0.0430
0.0060
0.1200
0.0770
0.0770
0.0110
5.9990
6.0100
2- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
614
प.क्र.- 1056-भू-अर्जन-प्रकाशन-2022-23
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन:-
रीवा
(क) जिला:-
सेमरिया
(ख) तहसील:-
गेरूआर
(ग) ग्राम:-
2.8350 हेक्टेयर
(घ) क्षेत्रफल:-
अर्जित रकवा हे० में
खसरा नंबर
स०क्र०
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.2720
1
249
0.2780
251
2
0.2690
3
252
4
0.2650
253
0.1200
5
255
6
0.1100
256
0.0710
7
257
0.0960
8
265
0.4340
9
266
0.5120
10
269
11
0.1340
271
0.1540
272
12
0.1200
305
13
2.8350 हे0
कुलयोग
2.8350 हे0 ~
महायोग
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है 2- निर्माण " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु । बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवॉ शाखा नहर
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा भू- अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभापाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 12 जनवरी 2024
प्रकरण क्रमांक /149/ बी-121 / 23-24 अंतर्गत धारा 19 भू अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में वित प्रति और 'रदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 , चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में चरगवॉ लघु सिचाई योजना हेतु तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम पंदरभटा के लिये बॉध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार , सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यक्ता है अतः भू अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद 03 में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पतिया लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।:-
भूमि का विवरण ।
(1)
(क) जिला रायसेन ।
तहसील /तालुका बेगमगंज ।
(ख)
(ग) ग्राम पंदरभटा
::अनुसूची::
:: भूमि का विवरण::
खसरा क्रमांक
स. क्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 19 प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकवा हेक्टेयर में
कब्जेदार का नाम उसके पिता/ पति का नाम व निवास स्थान
कुल रकवा हेक्टेयर में
७
५
६
४
३
१
२
1.635 1.635
415/1
१
चरगवॉ जलाशय अंशोक, राजू आ. हुकमसिंह जाति लुहार निवासी पन्दरभटा
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रायसेन
0.045
416
0.045
0.142 0.142
417/1,418
1.822 1.822
योग-
0.230-
0.466
584/404
२
0.890
0.890
587/404
0.470-
409
0.470.
चतुर शीलाबाई आ खिलान व सियाबाई बेवा विलाग जाति यादव निवासी बेगमगंज
0.210-
0.210
571/410
0.073
0.073
405/1/4
0.073-
0.073
406/2
0.202
0.202
407
1.295
1.295
408
3.443
3.679
योग-
0.283-
0.283-
३
569/391/1
1.387-
रामविशाल आ. ग्याप्रसाद जाति यादव
1.387
393/1/1
1.670
1.670
योग- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
616
0.040
0.040
417/3,418
1.475. 0.875 -
613/410
414
0.530,
0.530,
४ गन्धर्वसिंह आ. कल्याणसिंह व देवीसिंह आ. गन्धर्व सिंह जाति यादव
2.045 1.445
योग-
390
0.057 0.057
ग्याप्रसाद आ. गजराज सिंह जाति यादव
396
0.069 0.069-
397
0.243
0.243
r
398
0.352 0.352-
399
0194
0.194
0.295 0.090-
401
583/378 0.383 0.383 ,
0.243 0.243
569/391/2
394
0.121
0.121
1.752
1.957
योग-
426
0.555
0.555
६ बद्रीप्रसाद आ
कन्हैयालाल जाति
427
0.384 0.384
ब्राहम्ण
4.902
428/1/1
4.902
5.841
योग-
5.841
७
487
0.650
2.825
489
0.060
0.148.
सुदामा आ. कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी पन्दश्यल
2.973
योग-
0.710
८
432/4
0.210 0.210-
सत्यपाल आ. कंछेदीलाल जाति जैन
433
0.271
0.271
0.481
योग-
0.481
९
424/1/1
0.433 0.433
नीरज आ. लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण
434
0.760 0.250-
1.193 0.683
योग-
१०
411
0.470 0.470 -
विनोद आ. रामगोपाल जाति ब्राहम्ण
0.632
413
0.632-
1.102
योग-
1.102
572/410/2 1.000 1.000 ,
११ सुरेश आ . रामगोपाल जाति ब्राहम्ण
412
0.174 0.174
1.174 1.174
योग-
415/3
1.292- 1.292-
१२ शोभाराम आ. गंधर्व सिंह जाति यादव
0.142
417/2 , 418
0.142
१३ रामवती आ रतिराम जाति यादव पन्दरभटा निवासी
545/470 、 0.543 0.543
१४ हम्मीर सिंह , ऊधमसिंह आ. रामचरण जाति यादव 617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
१५
0.142 0.142
538/479
रामकुंवर आ. लक्ष्मण निवासी चरगवां
570/389 में से
0.991 0.140-
१६ ग्याप्रसाद आ. गजराज सिंह, रामप्रसाद 1. ग्याप्रसाद जाति यादव
405/2/2- 0.250 0.250
१७ कमलेश आ. वृन्दावन जाति यादव
428/2/2 1.416 1.416
१८ शैतानसिंह आ. सुप्यार सिंह जाति यादत
2.023-
2.023
432/1
विनय कुमार Эг
432/2
2.023 2.023
२० शिखरचंद आ. कंछेदीलाल जाति जैज
२१
432/3
2.428 2.428-
राजकुमार आ. कंछेदीलाल जाति जैन
438
2.525 1.040
२२ विजयकुमार , शिखरचंद, राजकुमार आ कंछेदीलाल जाति जैन, रायसाहब आ. गोविंद प्रसाद, जितेन्द्रसिंह आ. ग्याप्रसाद जाति यादव, संतोष आ. बद्रीप्रसाद जाति यादव , चंदनसिंह, गोविन्द आ. कुंदन जाति यादव,
490
0.295 0.060
२३ प्रीती, रचना , राजी आ. लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण
0.254-
572/410/1
0.254"
२४ सुरेश आ . हक्के जाति रजक
576/410 0.340 0.050
२५ लक्ष्मीनारायण आ. परसराम जाति ब्राहम्ण
0.308 г
431
0.308
२६ बद्रीप्रसाद आ कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण
२७
430/1
0.221 0.221
बाबूलाल आ. लालसिंह, संदीप ना.बा.आ. गोविन्दी संरक्षक बाबूলাল आ. लालसिंह जाति यादव
२८
405/2/1
0.263 ,
0.263,
वृन्दावन आ. खिलानसिंह जाति यादव
406/1
0.101 0.101
२९ बबलेश आ. वृन्दावन जाति यादव
३०
429/1
0.052.0.052
वीरसिंह आ. गुलाबसिंह जाति यादव
429/2
३१ मलखानसिंह आ. 1.057 1.057
इमरतसिंह जाति यादव
३२ सोमतसिंह आ 429/3 1.056 1.056
इमरतसिंह जाति यादव
३३ गंगाराम आ. ग्याप्रसाद 393/1/2. 1.659 1.659
जाति यादव
३४ बलराम आ. ग्याप्रसाद 393/1/3 1.930- 1.930-
जाति यादव
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
618
३५ राधेलाल आ. ग्याप्रसाद जाति यादव
निर्मलाबाई पत्नि बद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण
३७ कैलाशबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण
३८ प्रीती, रचना , राजी आ लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण
३९ सपना, कमलेश, अर्पित , प्राची , शिखा आ. कमलेश जाति पाण्डे
४० विनय कुमार, शिखरचंद , राजकुमार आ. कंछेदीलाल जाति जैज
४१ जयपाल आ. सुप्यारसिंह जाति यादव
४२ अमरसिंह आ. निजाम सिंह जाति यादव
सुप्यार आ० हजारीलाल जातियादव
४४
विशाल आ. भज्जी जाति यादव निवासी बेगमगंज
योग-
४५
रंधीर आ. भज्जी जाति यादव निवासी बेगमगंज
योग-
४६,
अनुरूद्ध ना.बा.आ. कमल , रामश्री बेवा कमल निवासी बेगमगंज
योग-
महायोग-
नोट -
393/1/4
2.5242.524
393/2/1
5.354 3.054
393/2/2/1. 0.809 0.809
393/2/2/2 0.109- 0.109
424/2
1.214 0.607
480
1.170 0.605 .
428/1/2
1.416 1.416 -
430/2
2.178 2.178
428/2/1
0.607
0.607
405/1/1 1.425- 1.425
0.281
404/1/1
0.120
1.706 1.545
405/1/2
0.447 0.447
404/1/2
0.340
1.160
1.607 0.787
405/3
0.318 0.318
405/1/3 0.280, 0.280
404/1/3
0.160′
0.839
1.437 0.758
65.379 53.572
भूमि का नकशा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 15 जनवरी 2024 क्र. -10- भू-अर्जन-2024
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा -43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकारण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नही है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा -19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके व्दारा यह घोषित किया जाता हैं उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
::अनुसूचीःः
(1 ) भूमि का वर्णनः-
खरगोन
(क) जिला
भीकनगांव
(ख) तहसील
बंझर
(ग) ग्राम
3.613 हे 0
(घ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा न .
रकबा (हे०में)
0.100
502/1
0.100
502/2
0.150
502/3
0.342
503/4
507
0.115
508
0.640
509
0.405
0.240
512
0.100
516 / 2,516 / 3 / 2,516 /4/ 2
0.100
524/3
0.240
524/4
0.370
524/10/2 , 524/11
0.561
534/10/1/1
0.150
534/10/1/2
3.613
कुल योगः-
2- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:- "रोशिया तालाब के शीर्ष एवं
नहर निर्माण हेतु"
3- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.
620
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन एवसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 18 जनवरी 2024
प्रकरण कमांक 0002 / अ-82 वर्ष 2023-2024 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोटं की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है . इसलिये सुनवाल एच दुर्गवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनब्र्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन:-
पन्ना
(क) जिला
पन्ना
(ख) तहसील
सरकोहा, प.ह.नं. 013
(ग) ग्राम
0.3950 हेक्टेयर ,
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
माक
1
2
1
77/1/1/1/1/1/1/1/2
2
77/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
3
77/1/1/1/1/1/1/2
4
77/1/1/1/2
5
77/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
6
7
77/1/1/1/1/1/2 77/1/1/1/1/2
8
77/1/1/1/1/1/1/1/1/2
9
कुल अर्जित रजवा
हैक्टेयर मे
पकार
4
3
0.0050
0.0050
भूमि
0.0050
भूमि
0.0050
0.0056 FA AR
6.0050
0.0056
0.0050
0.0050
77/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
10
11
12
0.000
जी भूमि
0.0050
0.0050
77/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
13
14
15
75/69/1/1
16
65/1
17
70
18
77/1/2
कुल रकवा:-
0.0050
मिजो भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
भूमि
निजी भूमि
0.1000
0.0500 निजी भूमि
0.3950 जे0
{2 } सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है
ललितपुर-सतना, रीवा--सिंगरौली, महोबा खजुराहो (541 कि० मी०) नई दडी
रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/ छूटे हुये रकतों) देतु ।
[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एट भू अर्जन
अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरजिंदर सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल
"कचनार " , ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2023 क्र. 5750- वि.यो.-02 भोपाल- नग्रानि-2023
भोपाल विकास योजना , 2005 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि भोपाल विकास योजना, 2005 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा -18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध हैः - 1.आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, म.प्र.
2.कलेक्टर, जिला भोपाल, म.प्र.
3.आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल म.प्र.
4.संयुक्तसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल, म.प्र.
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
भोपालविकास योजना- 2005 के अध्याय-3 की कंडिका 3.73 के पश्चात निम्नानुसार नवीन कंडिका 3.74, 3.74 (अ), 3.75 3.76 अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है : -
3.74परिवहन तंत्र/मोबेलिटी प्लान:-
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( M.P.M.R.C.L) द्वारा वर्ष 2023 में तैयार सिटी मोबिलिटी प्लान ( सीएमपी) मेंदिए गए प्रस्तावोंके अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। नगरीय परिवहन तंत्र का उपयोग करने की सुविधा को आसान बनाने के लिए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं।
* अंतिम छोर तक संपर्क के लिए मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना सहित परिवहन के सभी साधनों के बीच मल्टीमोडल एकीकरण
शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
विकलांगों के लिए समावेशी निर्मित वातावरण के प्रावधानों के साथ पैदल यात्री और एनएमवी के लिए पारगमन अधोसंरचना विकसित करना
वर्तमान सार्वजनिक परिवहन तंत्र के साथ सभी पर्यटक और महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ना
फुटपाथों का एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करना।
पैदल चलने वालों की आवाजाही को सुविधायुक्त बनाना । ,
* लिंग संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना।
* दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना ।
* निजी भागीदारी का उपयोग करते हुए सभी शॉपिंग क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रों में पार्किंग प्रावधान आवश्यक रख - रखाव की सुविधा सहित सुनिश्चित करना।
3.74 (अ) पारगमन उन्मुखी विकास और कॉरिडोर (Transit Oriented Development and Corridors) ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट ( TOD ) की अवधारणा, एक सघनीकृत, पदयात्री और गैर मशीनचलित वाहनो की सुगमताके लिए, समय के साथ विकसित हो रही है, जिसमें पारगमन सहायक उपयोग के साथ सार्वजनिक परिवहन से चलने योग्य दूरी के भीतर मध्यम से उच्च घनत्व वाले आवासीय , कार्यालय , फुटकर और मिश्रित भूमि उपयोग सम्मिलित हैं। सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच को अधिकतम करने की बुनियादी अवधारणा के साथ, इसमें पदयात्री और गैर मशीनचलित वाहन उन्मुख डिजाइन, मल्टी-मोडल एकीकरण और विभिन्न स्थानों के साथ कनेक्टिविटी का समर्थन करने वाली सुविधाओं को सम्मिलित किया जाएगा। अंततः पारगमन सवारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके फलस्वरूप निजी मोटर चलित वाहन के उपयोग कम होकर संपोषणीय यातायात विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में TOD नीति से संबंधित TOD क्षेत्रों (ट्रांजिट स्टेशन और कॉरिडोर क्षेत्र) और ट्रांजिट क्षेत्र में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का कार्यान्वयन किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
622
i. TOD क्षेत्र: -
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एरिया में ट्रांजिट स्टेशन और ट्रांजिट कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र दोनों सम्मिलितहैं ।
ii . ट्रांजिट स्टेशन या मास ट्रांजिट स्टेशनः -
मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ( MRTS ) कॉरिडोर/नेटवर्क में सभी वर्तमान और प्रस्तावित मास ट्रांजिट स्टेशन सम्मिलित हैं ।
iii . ट्रांजिट कॉरिडोर या मास ट्रांजिट कॉरिडोर: -
वर्तमान एवं प्रस्तावित सार्वजनिक परिवहन मार्ग जैसे मेट्रो रेल /लाइट रेल /मोनो रेल कॉरिडोर/नेटवर्क और बस रैपिड ट्रांजिट ( BRT ) या उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर/रूट /नेटवर्क सम्मिलित हैं।
iv . TOD क्षेत्र (ट्रांजिट स्टेशन एवं कॉरिडोर क्षेत्र): -
मेट्रो रेल/लाइट रेल/मोनो रेल की लाइन, मास ट्रांजिट कॉरिडोर की मध्य रेखा ( central line ) के दोनों ओर 500 मीटर चौड़ाई के भीतर का क्षेत्र, और उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर, मास ट्रांजिट कॉरिडोर की मध्य रेखा (central line ) या मार्ग के अधिकार की लाइन ( ROW) के दोनों ओर 300 मीटर चौड़ाई के भीतर का क्षेत्र ।
v. ट्रांजिशन क्षेत्र: -
मेट्रो रेल/लाइट रेल/ मोनो रेल कॉरिडोर नेटवर्क और बस रैपिड ट्रांजिट ( BRT) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर/ रूट/नेटवर्क ( भविष्य के परिवहन/टीओडी आधारित योजना के लिए) की मध्य रेखा के दोनों ओर 1000 मीटर चौड़ाई बेल्ट के भीतर का क्षेत्र।
vi . प्रस्तावित TOD कॉरिडोर : -
भोपाल मेट्रो नेटवर्क से लगकर निम्नलिखित दो अलग- अलग टीओडी कॉरिडोर प्रस्तावित हैं: -
एम्स (AIIMS) मेट्रो स्टेशन से करोंद स्क्वायर मेट्रो स्टेशन तक ( आरेंज लाईन)
1. 2भदभदा स्क्वायर मेट्रो स्टेशन से रत्नागिरी मेट्रो स्टेशन तक (ब्लूलाईन)
3.75 ब्लूएन्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर: -
विकास योजना में ब्लूइन्फ्रास्ट्रक्चर (जल संरचनाऐं) और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर (आमोद- प्रमोद ) के पहलू को पृथक से सम्मिलित किया जा रहा है । नगर के ब्लू/ग्रीन मास्टर प्लान में निम्नलिखित प्रावधान हैं: 1. ब्लूइन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जल निकायों, जलग्रहण क्षेत्रों. नहरों, जल धाराओं को पीने योग्य बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यकलापों को सूचीबद्ध करना। भूजल स्तर की पहचान और उनके रिचार्जिंग की तकनीकों को खोजना जल निकायों के लिए बफर जोन स्थापित करना और बफर जोन में निर्मित संरचना के लिए हरित विकास और विनियमों को प्रस्तावित करना । सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और जल निकायों में ठोस अपशिष्ट निपटान को रोकने के प्रयास करना ।
2. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सभी हरित स्थानों की पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना. हरित आवरण यथा स्थान बनाए रखना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, स्थानीय प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखना, नगर के वनों और नगरीय वनों का विकास. पर्माकल्चर, बायो स्वेल्स जैसे सतत् तरीकों को अपनाना।
3. आपदा शमन बुनियादी ढांचे में बाढ़ के स्तर का अंकन, बाढ़ संभावित क्षेत्रों और जल निकायों के विस्तारित जलग्रहण क्षेत्रों कीपहचान करना, सतही आकृति विज्ञान सहित कन्ट्रटूर मेप तैयार करना. शहर का जल निकासी नेटवर्क आवासीय और सतही वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन. एक व्यापक प्री - मानसून तैयारी योजना के साथ जल निकासी बिंदुओं की योजना तैयार करना।
3.76 इकोनॉमिक प्लानिंग: -
विकास योजना में बाजारों, इकोनॉमिक नोड्स और शहर के वाणिज्यिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी सम्मिलित है । वर्तमान नोड्स में भीड़भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त इकोनॉमिक नोड्स की पहचान , वेंडिंग स्पेस, लॉजिस्टिक हब और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नोड्स की पहचान जैसे घटकों पर विस्तृत अध्ययन के साथ एक अलग आर्थिक योजना तैयार की जावे। पुराने क्षेत्र में बाजार क्षेत्रों के लिए पैदल चलने और गैर वाहन गतिशीलता की योजना बनाई जावे । फूड स्ट्रीट, हॉकर स्पेस, वेंडिंग जोन और पुराने बाजारों के शिफ्टिंग की पहचान की जाए । ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए लॉजिस्टिक हब , विभिन्न आर्थिक नोड्स को जोड़ने, कैरिज वे को चौड़ा करने, साइकिल और पैदल पथ का स्पष्ट चित्रण जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया जावे ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , भोपाल को इस सूचना के म.प्र . राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ. सह-आयुक्त-सह-संचालक.
623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2023 क्र. 5754- वि.यो. -02- ग्वालियर -उपांतरण- नग्रानि-2023
ग्वालियर विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ग्वालियर विकास योजना, 2035 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा- 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है , जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -
1.आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर, म.प्र.
2.कलेक्टर , जिला ग्वालियर, म.प्र.
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, ग्वालियर, म.प्र.
4.संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, म.प्र.
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
अध्याय 3 की कंडिका 3.14 के पश्चात, नवीन कंडिका 3.15, 3.16, 3.17 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:
3.15 परिवहन तंत्र/मोबेलिटी प्लान:-
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( M.P.M.R.C.L ) द्वारा वर्ष 2023 में तैयार सिटी मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) मेंदिए गए प्रस्तावों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। नगरीय परिवहन तंत्र का उपयोग करने की सुविधा को आसान बनाने के लिए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं: -
अंतिम छोर तक संपर्क के लिए मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना सहित परिवहन के सभी साधनों के बीच मल्टीमोडल एकीकरण
* शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
* विकलांगों के लिए समावेशी निर्मित वातावरण के प्रावधानों के साथ पैदल यात्री और एनएमवी के लिए पारगमन अधोसंरचना विकसित करना
* वर्तमान सार्वजनिक परिवहन तंत्र के साथ सभी पर्यटक और महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ना
* फुटपाथों का एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करना।
पैदल चलने वालों की आवाजाही को सुविधायुक्त बनाना । ,
लिंग संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना।
* दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना ।
निजी भागीदारी का उपयोग करते हुए सभी शॉपिंग क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रों में पार्किंग प्रावधान आवश्यक रख- रखाव की सुविधा सहित सुनिश्चित करना।
3.16 ब्लू एन्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर
विकास योजना में ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर (जल संरचनाऐं) और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर (आमोद-प्रमोद ) के पहलू को पृथक से सम्मिलित किया जा रहा है । नगर के ब्लू/ग्रीन मास्टर प्लान में निम्नलिखित प्रावधान हैं: -
1. ब्लूइन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जल निकायों, जलग्रहण क्षेत्रों, नहरों, जल धाराओं को पीने योग्य बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यकलापों को सूचीबद्ध करना । भूजल स्तर की पहचान और उनके रिचार्जिंग की तकनीकों को खोजना जल निकायों के लिए बफर जोन स्थापित करना और बफर जोन में निर्मित संरचना के लिए हरित विकास और विनियमों को प्रस्तावित करना । सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और जल निकायों में ठोस अपशिष्ट निपटान को रोकने के प्रयास करना।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
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2. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सभी हरित स्थानों की पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना, हरित आवरण यथा स्थान बनाए रखना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण , स्थानीय प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखना, नगर के वनों और नगरीय वनों का विकास, पर्माकल्चर, बायो स्वेल्स जैसे सतत् तरीकों को अपनाना।
3. आपदा शमन बुनियादी ढांचे में बाढ़ के स्तर का अंकन. बाढ़ संभावित क्षेत्रों और जल निकायों के विस्तारित जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान करना, सतही आकृति विज्ञान सहित कन्टूर मेप तैयार करना, शहर का जल निकासी नेटवर्क. आवासीय और सतही वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन, एक व्यापक प्री-मानसून तैयारी योजना के साथ जल निकासी बिंदुओं की योजना तैयार करना।
3.17 इकोनॉमिक प्लानिंग
विकास योजना में बाजारों , इकोनॉमिक नोड्स और शहर के वाणिज्यिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी सम्मिलित है। वर्तमान नोड्स में भीड़भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त इकोनॉमिक नोड्स की पहचान, वेंडिंग स्पेस, लॉजिस्टिक हब और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नोड्स की पहचान जैसे घटकों पर विस्तृत अध्ययन के साथ एक अलग आर्थिक योजना तैयार की जावे । पुराने क्षेत्र में बाजार क्षेत्रों के लिए पैदल चलने और गैर - वाहन गतिशीलता की योजना बनाई जावे । फूड स्ट्रीट, हॉकर स्पेस, वेंडिंग जोन और पुराने बाजारों के शिफ्टिंग की पहचान की जाए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए लॉजिस्टिक हब, विभिन्न आर्थिक नोड्स को जोड़ने, कैरिज वे को चौड़ा करने, साइकिल और पैदल पथ का स्पष्ट चित्रण जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया जावे।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ. सह-आयुक्त- सह-संचालक.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2023 क्र. 5758- वि.यो. उज्जैन उपांतरण नग्रानि-2023
उज्जैन विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास योजना, 2035 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा- 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -
1.आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन, म.प्र.
3. आयुक्त नगर पालिक निगम, उज्जैन, म.प्र.
4.संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन, म.प्र.
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
अध्याय 3 की कंडिका 3.13 के पश्चात , नवीन कंडिका 3.14, 3.15 , 3.16 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:
3.14 परिवहन तंत्र/मोबेलिटी प्लान: -
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( M.P.M.R.C.L) द्वारा वर्ष 2023 में तैयार सिटी मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) मेंदिए गए प्रस्तावों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। नगरीय परिवहन तंत्र का उपयोग करने की सुविधा को आसान बनाने के लिए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं: -
* अंतिम छोर तक संपर्क के लिए मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना सहित परिवहन के सभी साधनों के बीच मल्टीमोडल एकीकरण
* शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
विकलांगों के लिए समावेशी निर्मित वातावरण के प्रावधानों के साथ पैदल यात्री और एनएमवी के लिए पारगमन अधोसंरचना विकसित करना
* वर्तमान सार्वजनिक परिवहन तंत्र के साथ सभी पर्यटक और महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ना
* फुटपाथों का एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करना।
* पैदल चलने वालों की आवाजाही को सुविधायुक्त बनाना । ,
लिंग संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना ।
* दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना ।
* निजी भागीदारी का उपयोग करते हुए सभी शॉपिंग क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रों में पार्किंग प्रावधान आवश्यक रख- रखाव की सुविधा सहित सुनिश्चित करना।
3.15 ब्लू एन्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर
विकास योजना में ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर (जल संरचनाऐं) और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर (आमोद- प्रमोद ) के पहलू को पृथक से सम्मिलित किया जा रहा है । नगर के ब्लू/ ग्रीन मास्टर प्लान में निम्नलिखित प्रावधान हैं : -
1. ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जल निकायों, जलग्रहण क्षेत्रों, नहरों, जल धाराओं को पीने योग्य बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यकलापों को सूचीबद्ध करना । भूजल स्तर की पहचान और उनके रिचार्जिंग की तकनीकों को खोजना जल निकायों के लिए बफर जोन स्थापित करना और बफर जोन में निर्मित संरचना के लिए हरित विकास और विनियमों को प्रस्तावित करना । सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और जल निकायों में ठोस अपशिष्ट निपटान को रोकनेके प्रयास करना ।
[भाग 1
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2. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सभी हरित स्थानों की पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना, हरित आवरण यथा स्थान बनाए रखना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण, स्थानीय प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखना, नगर के वनों और नगरीय वनों का विकास , पर्माकल्चर, बायो स्वेल्स जैसे सतत् तरीकों को अपनाना।
3. आपदा शमन बुनियादी ढांचे में बाढ़ के स्तर का अंकन, बाढ़ संभावित क्षेत्रों और जल निकायों के विस्तारित जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान करना, सतही आकृति विज्ञान सहित कन्टूर मेप तैयार करना , शहर का जल निकासी नेटवर्क, आवासीय और सतही वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन, एक व्यापक प्री- मानसून तैयारी योजना के साथ जल निकासी बिंदुओं की योजना तैयार करना।
3.16 इकोनॉमिक प्लानिंग
विकास योजना में बाजारों, इकोनॉमिक नोड्स और शहर के वाणिज्यिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी सम्मिलित है । वर्तमान नोड्स में भीड़भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त इकोनॉमिक नोड्स की पहचान, वेंडिंग स्पेस , लॉजिस्टिक हब और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नोड्स की पहचान जैसे घटकों पर विस्तृत अध्ययन के साथ एक अलग आर्थिक योजना तैयार की जावे । पुराने क्षेत्र में बाजार क्षेत्रों के लिए पैदल चलने और गैर- वाहन गतिशीलता की योजना बनाई जावे । फूड स्ट्रीट, हॉकर स्पेस , वेंडिंग जोन और पुराने बाजारों के शिफ्टिंग की पहचान की जाए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए लॉजिस्टिक हब, विभिन्न आर्थिक नोड्स को जोड़ने, कैरिज वे को चौड़ा करने, साइकिल और पैदल पथ का स्पष्ट चित्रण जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया जावे ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकताहै ।
श्रीकांत बनोठ , वि.क.अ. सह-आयुक्त- सह-संचालक, 627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2023 क्र. 5762-वि.यो.- जबलपुर- उपांतरण नग्रानि-2023
जबलपुर विकास योजना , 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा- 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -
1.आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, म.प्र.
2.कलेक्टर, जिला जबलपुर, म.प्र.
3.आयुक्त नगर पालिक निगम, जबलपुर, म.प्र.
4.संयुक्तसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, म.प्र.
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
अध्याय 3 की कंडिका 3.10 के पश्चात, नवीन कंडिका 3.11 , 3.12, 3.13 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:
3.11 परिवहन तंत्र/मोबेलिटी प्लान: -
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( M.P.M.R.C.L ) द्वारा वर्ष 2023 में तैयार सिटी मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) मेंदिए गए प्रस्तावों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं । नगरीय परिवहन तंत्र का उपयोग करने की सुविधा को आसान बनाने के लिए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं: -
* अंतिम छोर तक संपर्क के लिए मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना सहित परिवहन के सभी साधनों के बीच मल्टीमोडल एकीकरण
* शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना।
विकलांगों के लिए समावेशी निर्मित वातावरण के प्रावधानों के साथ पैदल यात्री और एनएमवी के लिए पारगमन अधोसंरचना विकसित करना
* वर्तमान सार्वजनिक परिवहन तंत्र के साथ सभी पर्यटक और महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ना
फुटपाथों का एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करना।
पैदल चलने वालों की आवाजाही को सुविधायुक्त बनाना।.
* लिंग संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना।
* दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना ।
निजी भागीदारी का उपयोग करते हुए सभी शॉपिंग क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रों में पार्किंग प्रावधान आवश्यक रख रखाव की सुविधा सहित सुनिश्चित करना ।
3.12 ब्लू एन्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर
विकास योजना में ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर (जल संरचनाऐं) और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर(आमोद-प्रमोद ) के पहलू को पृथक से सम्मिलित किया जा रहा है। नगर के ब्लू/ग्रीन मास्टर प्लान में निम्नलिखित प्रावधान हैं: -
1. ब्लूइन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जल निकायों, जलग्रहण क्षेत्रों, नहरों, जल धाराओं को पीने योग्य बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यकलापों को सूचीबद्ध करना। भूजल स्तर की पहचान और उनके रिचार्जिंग की तकनीकों को खोजना जल निकायों के लिए बफर जोन स्थापित करना और बफर जोन में निर्मित संरचना के लिए हरित विकास और विनियमों को प्रस्तावित करना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और जल निकायों में ठोस अपशिष्ट निपटान को रोकने के प्रयास करना ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
628
2. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सभी हरित स्थानों की पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना, हरित आवरण यथा स्थान बनाए रखना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण , स्थानीय प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखना, नगर के वनों और नगरीय वनों का विकास, पर्माकल्चर, बायो स्वेल्स जैसे सतत् तरीकों को अपनाना।
3. आपदा शमन बुनियादी ढांचे में बाढ़ के स्तर का अंकन, बाढ़ संभावित क्षेत्रों और जल निकायों के विस्तारित जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान करना, सतही आकृति विज्ञान सहित कन्टूर मेप तैयार करना, शहर का जल निकासी नेटवर्क, आवासीय और सतही वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन, एक व्यापक प्री - मानसून तैयारी योजना के साथ जल निकासी बिंदुओं की योजना तैयार करना।
3.13 इकोनॉमिक प्लानिंग
विकास योजना में बाजारों, इकोनॉमिक नोड्स और शहर के वाणिज्यिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी सम्मिलित है । वर्तमान नोड्स में भीड़भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त इकोनॉमिक नोड्स की पहचान, वेंडिंग स्पेस, लॉजिस्टिक हब और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नोड्स की पहचान जैसे घटकों पर विस्तृत अध्ययन के साथ एक अलग आर्थिक योजना तैयार की जावे। पुराने क्षेत्र में बाजार क्षेत्रों के लिए पैदल चलने और गैर - वाहन गतिशीलता की योजना बनाई जावे। फूड स्ट्रीट, हॉकर स्पेस, वेंडिंग जोन और पुराने बाजारों के शिफ्टिंग की पहचान की जाए । ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए लॉजिस्टिक हब, विभिन्न आर्थिक नोड्स को जोड़ने, कैरिज वे को चौड़ा करने, साइकिल और पैदल पथ का स्पष्ट चित्रण जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया जावे ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण केसंबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकताहै ।
श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ. सह-आयुक्त-सह-संचालक.
629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2023 क्र. 5766-वि.यो. -01-इंदौर- नग्रानि-2023
इंदौर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा -18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है , जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्धहै: -
1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, म.प्र.
2.कलेक्टर, जिला इंदौर , म.प्र.
3.आयुक्त नगर पालिक निगम, इंदौर म.प्र.
4.संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर, म.प्र.
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
इन्दौर विकास योजना- 2021 के अध्याय -4 की कंडिका 4.15 के पश्चात नवीन कंडिका 4.16 अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
4.16 पारगमन उन्मुखी विकास और कॉरिडोर ( Transit Oriented Development and Corridors ) 4.16.1 पारगमन उन्मुखी विकास (TOD) : -
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट ( TOD ) की अवधारणा, एक सघनीकृत, पदयात्री और गैर मशीनचलित वाहनो की सुगमता के लिए, समय के साथ विकसित हो रही है, जिसमें पारगमन सहायक उपयोग के साथ सार्वजनिक परिवहन से चलने योग्य दूरी के भीतर मध्यम से उच्च घनत्व वाले आवासीय , कार्यालय , फुटकर और मिश्रित भूमि उपयोग सम्मिलित हैं । सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच को अधिकतम करने की बुनियादी अवधारणा के साथ, इसमें पदयात्री और गैर मशीनचलित वाहन उन्मुख डिजाइन , मल्टी-मोडल एकीकरण और विभिन्न स्थानों के साथ कनेक्टिविटी का समर्थन करने वाली सुविधाओं को सम्मिलित किया जाएगा । अंततः पारगमन सवारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप निजी मोटर चलित वाहन के उपयोग कम होकर संपोषणीय यातायात विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में TOD नीति से संबंधित TOD क्षेत्रों (ट्रांजिट स्टेशन और कॉरिडोर क्षेत्र) और ट्रांजिट क्षेत्र में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का कार्यान्वयन किया जा सकता है । 4.16.2TOD क्षेत्र: -
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एरिया में ट्रांजिट स्टेशन और ट्रांजिट कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र दोनों सम्मिलितहैं ।
4.16.2.1 ट्रांजिट स्टेशन या मास ट्रांजिट स्टेशनः -
मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ( MRTS) कॉरिडोर/नेटवर्क में सभी वर्तमान और प्रस्तावित मास ट्रांजिट स्टेशन सम्मिलित हैं ।
4.16.2.2 ट्रांजिट कॉरिडोर या मास ट्रांजिट कॉरिडोर: -
वर्तमान एवं प्रस्तावित सार्वजनिक परिवहन मार्ग जैसे मेट्रो रेल/लाइट रेल/मोनो रेल कॉरिडोर/नेटवर्क और बस रैपिड ट्रांजिट ( BRT ) या उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर/रूट/नेटवर्क सम्मिलित हैं ।
4.16.2.3 TOD क्षेत्र (ट्रांजिट स्टेशन एवं कॉरिडोर क्षेत्र): -
मेट्रो रेल/लाइट रेल /मोनो रेल की लाइन , मास ट्रांजिट कॉरिडोर की मध्य रेखा (central line ) के दोनों ओर500 मीटर चौड़ाई के भीतर का क्षेत्र, और उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर, मास ट्रांजिट कॉरिडोर की मध्य रेखा ( central line ) या मार्ग के अधिकार की लाइन ( ROW) के दोनों ओर 300 मीटर चौड़ाई के भीतर का क्षेत्र।
4.16.3 ट्रांजिशन क्षेत्र: -
मेट्रो रेल/लाइट रेल/मोनो रेल कॉरिडोर/नेटवर्क और बस रैपिड ट्रांजिट ( BRT ) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उच्च क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन कॉरिडोर/रूट/नेटवर्क ( भविष्य के परिवहन/टीओडी आधारित योजना के लिए) की मध्य रेखा के दोनों ओर 1000 मीटर चौड़ाई बेल्ट के भीतर का क्षेत्र।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
630
4.16.4 प्रस्तावित TOD कॉरिडोर :-
इंदौर मेट्रो नेटवर्क से लगकर निम्नलिखित तीन अलग- अलग टीओडी कॉरिडोर प्रस्तावित हैं:
1. देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे से इन्दौर रेल्वे स्टेशन
2 इंदौर रेलवे स्टेशन से आईएसबीटी/ MR - 10 फ्लाईओवर तक
3. सुपर कॉरिडोर (देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे से आईएसबीटी/ MR- 10 फ्लाईओवर)
अध्याय 5 की कंडिका 5.10 के पश्चात निम्नानुसार नवीन कंडिका 5.11 , 5.12 , 5.13 अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है: -
5.11 परिवहन तंत्र/मोबेलिटी प्लान: -
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( M.P.M.R.C.L) द्वारा वर्ष 2023 में तैयार सिटी मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) में दिए गए प्रस्तावों के अनुसार नगरीय स्थानीय निकायों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं । नगरीय परिवहन तंत्र का उपयोग करने की सुविधा को आसान बनाने के लिए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं : -
अंतिम छोर तक संपर्क के लिए मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन अधोसंरचना सहित परिवहन के सभी साधनों के बीच मल्टीमोडल एकीकरण
* शहर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना।
विकलांगों के लिए समावेशी निर्मित वातावरण के प्रावधानों के साथ पैदल यात्री और एनएमवी के लिए पारगमन अधोसंरचना विकसित करना
* वर्तमान सार्वजनिक परिवहन तंत्र के साथ सभी पर्यटक और महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ना
* फुटपाथों का एक व्यवस्थित तंत्र प्रदान करना।
* पैदल चलने वालों की आवाजाही को सुविधायुक्त बनाना। ,
लिंग संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना ।
* दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करना ।
* निजी भागीदारी का उपयोग करते हुए सभी शॉपिंग क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रों में पार्किंग प्रावधान आवश्यक रख- रखाव की सुविधा सहित सुनिश्चित करना।
5.12 ब्लू एन्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर: -
विकास योजना में ब्लूइन्फ्रास्ट्रक्चर (जल संरचनाऐं) और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर(आमोद-प्रमोद ) के पहलू को पृथक से सम्मिलित किया जा रहा है । नगर के ब्लू/ ग्रीन मास्टर प्लान में निम्नलिखित प्रावधान हैं: -
1. ब्लूइन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जल निकायों, जलग्रहण क्षेत्रों, नहरों, जल धाराओं को पीने योग्य बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यकलापों को सूचीबद्ध करना । भूजल स्तर की पहचान और उनके रिचार्जिंग की तकनीकों को खोजना जल निकायों के लिए बफर जोन स्थापित करना और बफर जोन में निर्मित संरचना के लिए हरित विकास और विनियमों को प्रस्तावित करना । सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और जल निकायों में ठोस अपशिष्ट निपटान को रोकने के प्रयास करना ।
2. ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सभी हरित स्थानों की पहचान करना और उन्हें सूचीबद्ध करना, हरित आवरण यथा स्थान बनाए रखना, सड़क के किनारे वृक्षारोपण , स्थानीय प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखना , नगर के वनों और नगरीय वनों का विकास, पर्माकल्चर , बायो स्वेल्स जैसे सतत् तरीकों को अपनाना।
3. आपदा शमन बुनियादी ढांचे में बाढ़ के स्तर का अंकन, बाढ़ संभावित क्षेत्रों और जल निकायों के विस्तारित जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान करना, सतही आकृति विज्ञान सहित कन्टूर मेप तैयार करना , शहर का जल निकासी नेटवर्क, आवासीय और सतही वर्षा जल संचयन का कार्यान्वयन, एक व्यापक प्री- मानसून तैयारी योजना के साथ जल निकासी बिंदुओं की योजना तैयार करना ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
5.13 इकोनॉमिक प्लानिंग:-
विकास योजना में बाजारों, इकोनॉमिक नोड्स और शहर के वाणिज्यिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी सम्मिलित है। वर्तमान नोड्स में भीड़भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त इकोनॉमिक नोड्स की पहचान, वेंडिंग स्पेस, लॉजिस्टिक हब और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट नोड्स की पहचान जैसे घटकों पर विस्तृत अध्ययन के साथ एक अलग आर्थिक योजना तैयार की जावे। पुराने क्षेत्र में बाजार क्षेत्रों के लिए पैदल चलने और गैर- वाहन गतिशीलता की योजना बनाई जावे । फूड स्ट्रीट, हॉकर स्पेस, वेंडिंग जोन और पुराने बाजारों के शिफ्टिंग की पहचान की जाए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए लॉजिस्टिक हब, विभिन्न आर्थिक नोड्स को जोड़ने, कैरिज वे को चौड़ा करने, साइकिल और पैदल पथ का स्पष्ट चित्रण जैसी सुविधाओं पर ध्यान दिया जावे ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण केसंबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, इंदौर को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।
श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ. सह-आयुक्त- सह-संचालक, भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
632
कार्यालय , कलेक्टर , एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
इंदौर , दिनांक 17 जनवरी 2024 क्र. 101 - री.ए.डी.एम.- 2024
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (एस) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए , राज्य सरकार, एतद् द्वारा , " मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से
1. उस थाने से जो की नीचे दी गई सारणी कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती और
2. (i ) कुन्दन नगर, बुद्ध नगर, सुखनिवास गॉव, चित्रकूट नगर, वीआयपी , परस्पर नगर, ममता नगर क्षेत्र जो थाना द्वारिकापुरी में है को थाना राजेन्द्र नगर जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
(ii) सिलीकॉन सिटी, ओमेक्स सिटी, चिनार हिल्स, स्टार सिटी, पुलक सिटी, न्यूयार्क सिटी, पलाश परिसर क्षेत्र जो थाना राजेन्द्र नगर में है को थाना राऊ जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
(iii) ग्राम सिंहासा क्षेत्र जो थाना गांधीनगर में है को थाना चन्दन नगर जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
(iv) श्रृद्धाश्री कॉलोनी, श्रृद्धाश्री एक्सटेंशन , कृष्णबाग कॉलोनी , स्वर्णबाग कॉलोनी, गणेश नगर, अनुराग नगर, बर्फानी धाम कॉलोनी, सुन्दर नगर, न्यू मालवीय नगर, चंद्रनगर, राधिका कुंज, शांतिदीप कॉलोनी, संजोगपुरी कॉलोनी, गुरूनगर, रवि जागृति नगर क्षेत्र जो थाना विजयनगर में है को थाना एमआईजी जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
(v) पिपलियाहाना चौराहा से पश्चिम में आजाद नगर का क्षेत्राधिकार का कृषि कॉलेज चौराहे पर स्थित मंदिर तक का मार्ग एवं उक्त मार्ग के दक्षिण दिशा में स्थित कृषि कॉलेज का अनुसंधान फार्म का कृषि क्षेत्र जो थाना आजादनगर में है को थाना तिलकनगर जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
(vi) नारायण सेठ कंपाउण्ड (बेकरी गली का दाहिना भाग) , रूस्तम का बगीचा, रूपेश यादव नगर, लाला का बगीचा, विकास नगर, अमर टेकरी, गोटू महाराज की चाल क्षेत्र जो थाना एमआईजी में है को थाना तुकोगंज जोन-03 जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
(vii) थाना आजाद नगर का परिसर थाना संयोगितागंज के खसरा नं. में दर्ज होने से थाना आजादनगर जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
(viii) इतवारिया बाजार क्षेत्र जो थाना मल्हारगंज में है को थाना सराफा जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
(ix) पंचमूर्ति नगर, हरिओम नगर क्षेत्र जो थाना चन्दन नगर में हैं को थाना छत्रीपुरा जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
(x) द्रविणनगर पुलिस लाईन क्षेत्र जो थाना छत्रीपुरा में हैं को थाना अन्नपूर्णा जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।।
(xi) जयराम कॉलोनी, काटजू कॉलोनी क्षेत्र जो थाना जूनी इन्दौर में है को थाना पंढरीनाथ जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
(xii) बद्रीबाग कॉलोनी, विजय पैलेस कॉलोनी क्षेत्र जो थाना राजेन्द्र नगरन है को थाना जूनी इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
(xiii ) गुमास्ता नगर , स्कीम नं. 71 क्षेत्र जो थाना चन्दन नगर में है को थाना द्वारिकापुरी जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
(xiv) सुदामा नगर सेक्टर - ई क्षेत्र जो थाना द्वारिकापुरी में है को थाना अन्नपूर्णा जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
(xv)कलेक्ट्रेट, मोती तबेला, हरसिद्धी क्षेत्र जो थाना रावजी बाजार में हैं को थाना पंढरीनाथ जिला इन्दौर में घोषित किया जाता है ।
और यह निर्देश देती हैं कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम न. (3 ) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे ।
सारणी
क्र उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
2
1
01
द्वारिकापुरी, तहसील राऊ , जिला इन्दौर स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना राजेन्द्र नगर , तहसील राऊ, जिला इन्दौर मे सम्मिलित किये जाते हैं ।
3
कुन्दन नगर
बुद्धनगर
सुखनिवास गाँव
चित्रकुट नगर
वीआयपी
परस्पर नगर
ममता नगर
सारणी
क्र उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
2
1
01
राजेन्द्र नगर,
तहसील राऊ, जिला इन्दौर स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना राऊ, तहसील राऊ, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं ।
3
सिलीकॉन सिटी
ओमेक्स सिटी
चिनार हिल्स
स्टार सिटी
पुलक सिटी
न्यूयार्क सिटी
पलाश परिसर
सारणी
क्र उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
2
1
01
गांधीनगर,
तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना चन्दन नगर, तहसील राऊ, जिला इन्दौर में सम्मिलित किया जाता हैं ।
3
ग्राम सिंहासा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
634
सारणी
क्र
स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना एमआईजी, तहसील कनाडिया, जिला इन्दौर में सम्मिलित किया जाता हैं ।
उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
3
2
1
01
श्रृद्धा श्री कालोनी
श्रृद्धा श्री एक्सटेंशन
विजयनगर, तहसील कनाडिया , जिला इन्दौर
कृष्णबाग कॉलोनी
स्वर्णबाग कालोनी
गणेश नगर
अनुराग नगर
बर्फानी धाम कॉलोनी
सुन्दर नगर
न्यु मालवीय नगर
चंद्र नगर
राधिका कुंज
शांतिदीप कॉलोनी
संजोगपुरी कॉलोनी
गुरूनगर
रवि जागृति नगर
सारणी
क्र
स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना तिलक नगर , तहसील कनाडिया , जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं ।
उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
3
2
1
01
कृषि कालेज चौराहे पर स्थित मंदिर तक एवं उक्त भार्ग के दक्षिण में स्थित कृषि कालेज अनुसंधान फार्म का कृषि क्षेत्र
आजाद नगर, तहसील भिचौली हप्सी, जिला इन्दौर
सारणी
क्र
स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना तुकोगंज जोन-3 , तहसील जूनी इन्दौर , जिला इन्दौर में सम्मिलित किया जाता हैं ।
उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
3
2
1
01
एमआईजी तहसील कनाडिया, जिला इन्दौर
नारायण सेठ कंपाउण्ड (बेकरी गली का दाहिना भाग)
रुस्तम का बगीचा
रूपेश यादव नगर
लाला का बगीचा
विकास नगर
अमर टेकरी
18
गोटू महाराज की चाल 635
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
सारणी
क्र उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना आजाद नगर, तहसील भिचौली हप्सी, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं ।
3
2
1
01
थाना आजाद नगर का परिसर थाना संयोगितागंज के खसरा नं. में दर्ज होने से
संयोगितागंज, तहसील भिचौली हप्सी , जिला इन्दौर
सारणी
क्र
स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना सराफा, तहसील मल्हारगंज , जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं ।
उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
2
3
1
इतवारिया बाजार
01
मल्हारगंज, तहसील मल्हारगंज , जिला इन्दौर
सारणी
क्र
स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना छत्रीपुरा, तहसील मल्हारगंज , जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं ।
उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
3
2
1
01
पंचमूर्ति नगर
हरिओम नगर
चन्दन नगर , तहसील राऊ, जिला इन्दौर
सारणी
क्र
स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना अन्नपूर्णा , तहसील राऊ , जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं ।
उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
3
2
1
01
द्रविड नगर पुलिस लाईन
छत्रीपुरा , तहसील मल्हारगंज , जिला इन्दौर
सारणी
क्र उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना पंढरीनाथ , तहसील मल्हारगंज , जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं ।
3
2
1
जयराम कॉलोनी
01
काटजूकॉलोनी
जूनी इन्दौर, तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2024
636
सारणी
क्र उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
1
2
01
राजेन्द्र नगर, तहसील राऊ, जिला इन्दौर स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना जूनी इन्दौर, तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं ।
3
बद्रीबाग कॉलोनी
विजय पैलेस कॉलोनी
सारणी
क्र उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
2
1
01
चंदन नगर, तहसील राऊ, जिला इन्दौर स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना द्वारिकापुरी, तहसील राऊ, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं ।
3
गुमास्ता नगर
स्कीम नं. 71
सारणी
क्र उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
2
1
01
द्वारिकापुरी , तहसील राऊ, जिला इन्दौर स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना अन्पूर्णा, तहसील राऊ, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं ।
3
सुदामा नगर सेक्टर- ई
सारणी
क्र उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया
2
1
01
रावजी बाजार, तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर स्थानीय क्षेत्रों के नाम जो थाना पंढरीनाथ, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर में सम्मिलित किये जाते हैं ।
3
कलेक्ट्रेट
मोती तबेला
हरसिद्धि
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह , कलेक्टर एवं उपसचिव.
637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
Indore, the 17th January 2024 No. 101 - R.A.D.M. - 2024
In exercise of the powers conferred by clause (s ) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification proposing the local areas specified in the table below, The State Government, hereby , with effect from the date of publication of this notification in the " Madhya Pradesh, Gazette " : -
(i) Exclude from the Police Station mentioned in column (2) of the table below, and (ii) ( a) Kundan Nagar , Budha Nagar , Sukhniwas Gaon, Chitrakut Nagar , VIP, Paraspar Nagar, Mamta Nagar declares which are under Police Station Dwarikapuri now comes under Police Station Rajendra Nagar, District Indore .
(b) Silicon City , Omax City , Chinar City, Star City , Pulak City , Newyark City , Palash Parisar declares which are under Police Station Rajendra Nagar now comes under Police Station Rau , District Indore .
(c) Village Sihansa declares which are under Police Station Gandhinagar now comes under Police Station Chandan Nagar , District Indore .
(d) Shraddhashri Colony, Shraddhashri Extantion , Krishnabag Colony, Swarnabag Colony , Ganesh Nagar, Anurag Nagar , Barfani Dham Colony , Sundar Nagar, New Malviya Nagar , Chandra Nagar , Radhika Kunj , Shantideep Colony, Sanjogpuri Colony, Gurunagar, Ravi Gagruti Nagar , declares which are under Police Station Vijay Nagar now comes under Police Station MIG, District Indore .
(e) From Pipliyahana Chauraha in the west upto the road of the temple located at Agriculture Collage Chauraha under Azadnagar jurisdiction areas and the agriculture area of the research form of Agriculture Collage under Police Station Azad Nagar now comes under Police Station Tilak Nagar , District Indore .
(f) Narayan Seth Compound (Right Side of Bakery Gali ), Rustam ka Bagicha, Rupesh Yadav Nagar, Lala ka Bagicha, Vikas Nagar, Amar Tekary , Gotu Maharaj ki Chaal , declares which are under Police Station MIG now comes under Police Station Tukoganj Zone - 3 , District Indore .
(g) The Premises of Azad Nagar Police Station been included in the Khasra No of Sanyogitaganj Police Station is declared to come under Police Station Azad Nagar, District Indore .
(h) Itwariya Bazar declares which are under Police Station Malharganj now comes under Police Station Sarafa, District Indore .
(i) Panchmurti Nagar , Hariom Nagar declares which are under Police Station Chandan Nagar now comes under Police Station Chhatripura, District Indore .
(j ) Dravid Nagar Police Line declares which are under Police Station Chhatripura now comes under Police Station Annapurna , District Indore .
( k) Jayram Colony , Katju Colony declares which are under Police Station Juni Indore now comes under Police Station Pandharinath, District Indore .
(1) Badribag Colony , Vijay Palace Colony declares which are under Police Station Rajendra Nagar now comes under Police Station Juni Indore , District Indore .
(m) Gumashta Nagar , Scheme No - 71 declares which are under Police Station Chandan Nagar now comes under Police Station Dwarikapuri , District Indore .
(n) Sudama Nagar Sector -E declares which are under Police Station Dwarikapuri now comes under Police Station Annapurna, District Indore .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
638
(
o) Collectorate, Moti Tabela, Harsiddhi declares which are under Police Station Sanyogitaganj now comes under Police Station Azad Nagar, District Indore. and further directs that it shall inclued the local areas specified in column (3 ) of the said table .
TABLE
S.No
Inname of local areas included in Rajendra Nagar Police Station , Tehsil Rau District Indore
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
3
2
1
KundanNagar
1
BudhaNagar
Dwarikapuri Tehsil Rau , District Indore
Sukhniwas Gaon
Chitrakut Nagar
VIP
ParasparNagar
MamtaNagar
TABLE
S.No
In name of local areas included in Rau Police Station , Tehsil Rau District Indore
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
3
2
1
SiliconCity
1
OmaxCity
Rajendera Nagar , Tehsil Rau , District Indore
ChinarHils
StarCity
Pulak City
Newyark City
Palash Parisar
TABLE
S.No
Inname of local areas included in Chandan NagarPolice Station , Tehsil Rau , District Indore
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
3
2
1
Village Sihansa
1
Gandhi Nagar, Tehsil Malharganj , District Indore
TABLE
S.No
Inname of local areas included in MIG Police Station , Tehsil Kanadia, District Indore
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
3
2
1
Shradhashri Nagar
1
Shradhashri Extantion
VijayNagar , Tehsil Kanadia, District Indore
Krishnabag Colony
Swarnabag Colony
Ganesh Nagar
Anurag Nagar
Barfani Dham Colony
Sundar Nagar
NewMalviya Nagar
Chandra Nagar
Radhika Kunj
Shantideep Colony
Sanjaogpuri Colony
Gurunagar
Ravi Jagruti Nagar 639 2024
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी
भाग 1 ]
TABLE
S.No
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
2
1
1
Azad Nagar , Tehsil Bhicholi Hapsi , District Indore Inname of local areas included in Tilak Nagar Police Station, Tehsil Kanadia , District Indore
3
The agriculture areas up to the temple situated at the Agriculture Collage Research form situated in the south of said road
TABLE
S.No
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
2
1
1
MIG, Tehsil Kanadia, District Indore In name of local areas included in Tukoganj Zone-3 Police Station, Tehsil Juni Indore , District Indore
3
Narayan Seth Compound (Right side of
Bakery Gali
Rustam Ka Bagicha
Rupesh Yadav Nagar
Lala kaBagicha
Vikas Nagar
AmarTakary
Gotu Maharaj ki Chaal
TABLE
S.No
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
2
1
1
Sanyogitaganj , Tehsil Bhicholi Hapsi , District Indore Inname of local areas included in Azad NagarPolice Station , Tehsil Bhicholi Hapsi , District Indore
3
The premises of Azad Nagar police staion being included in khasra no of Sanyogitaganj Police Station
TABLE
S.No
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
2
1
1
Malharganj , Tehsil Malharganj , District Indore In name of local areas included in Sarafa Police Station , Tehsil Malharganj , District Indore
3
Itwaria Bazar
TABLE
S.No
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
2
1
1
Chandan Nagar, Tehsil Rau , District Indore Inname of local areas included in Chhatripura Police Station , Tehsil Malharganj , District Indore
3
Panchmurti Nagar HariomNagar
TABLE
S.No
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
2
1
1
Chatripura, Tehsil Malaharganj , District Indore In name of local areas included in Annapurna Police Station , Tehsil Rau , District Indore
3 Dravid Nagar Police Line भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
640
TABLE
S.No
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
In name of local areas included in Pandharinath Police Station, Tehsil Malharganj , District Indore
1
2
3
1
Jayram Colony
Katju Colony
Juni Indore, Tehsil Juni Indore , District Indore
TABLE
S.No
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
Inname of local areas included in Juni Indore Police Station, Tehsil Juni Indore, District Indore
2
1
3
1
Rajendra Nagar , Tehsil Rau , District Indore
Badribag Colony Vijay Palace Colony
TABLE
S.No
In name of local areas included in Dwarikapuri Police Station, Tehsil Rau , District Indore
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
2
1
3
1
Gumashta Nagar
Scheme No - 71
Chandan Nagar , Tehsil Rau , District Indore
TABLE
S.No
In name of local areas included in Annapurna Police Station , Tehsil Rau , District Indore
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
2
3
1
1
Sudama Nagar Sector - E Dwarikapuri , Tehsil Rau , District Indore
TABLE
S.No
Name of the Police Station along with tehsil district from which the Excluded to be done
In name of local areas included in Pandharinath Police Station, Tehsil Malharganj , District Indore
2
1
3
1
Collectorate
Moti Tabela
Rawaji Bazar , Tehsil Juni Indore , District Indore
Harsiddhi
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHEESH SINGH , Collector & Dy. Secy .
641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश
क्र. 553-सा.शाखा -2024
कटनी , दिनांक 15 जनवरी 2024
मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस) विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक/ एफ-2( क) 15/99/बी- 3/दो/भोपाल दिनांक 11.10.2004 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/7974 का सरल क्रमांक-2 की धारा -2 के खण्ड- एस , में प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक- एफ/ 2 ( क)9/ 08 /बी-3/ दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुक्रम में तथा मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. / 01 / 1770880/2023 /वी -3/दो , भोपाल दिनांक 02/01/2024 व पत्र क्रमांक 03/ 17708802023/बी-3/दो भोपाल दिनांक 04/01/2024 के पालन में जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के युक्ति युक्तकरण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13 जनवरी 2024 में सर्व सहमति से लिये गये निर्णय अनुसार मैं अवि प्रसाद , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला कटनी निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए जिला कटनी में निम्नानुसार ग्राम/चौकी/क्षेत्र को लोक सुविधा की दृष्टि से समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार युक्तियुक्तकरण कर सम्मिलित करता हूं।
मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से कॉलम नं. -2 एवं 3 में उल्लेखित किये गये ग्राम/चौकी/क्षेत्र/ थाना को कॉलम नं. - 4 में दर्शाये गये थाना/चौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किया जता है: -
वर्तमान थाना
ग्राम/चौकी/क्षेत्र क्रमांक
2
1
बस स्टैण्ड चौकी 01
कैलवारा खुर्द 02
बोहता 03
पौंसरा 04
जमौड़ी 05
खरखरी नंबर 1 06
द्वारा 07
08
हरदुआ
प्रस्तावित थाना
4
3
कोतवाली
कुठला
कुठला
बस स्टेण्ड चौकी , थाना कोतवाली
कुठला
बस स्टेण्ड चौकी , थाना कोतवाली
कुठला
बस स्टेण्ड चौकी ,थाना कोतवाली
कुठला
बस स्टेण्ड चौकी , थाना कोतवाली
कुठला
बस स्टेण्ड चौकी, थाना कोतवाली
कुठला
बस स्टेण्ड चौकी, थाना कोतवाली
कुठला
रीठी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
642
तुमला
10
खौरी
11
कूडो
12
पटेहरा
13
रीठी
कुठला
रीठी
कुठला
रीठी
कुठला
रीठी
कुठला
विजयराघवगढ़
पूंछी
बिस्तरा 14
कुठला
विजयराघवगढ़
15
कछगवा
कुठला
विजयराघवगढ़
16
जेवा
कुठला
विजयराघवगढ़
17
कुठला
विजयराघवगढ़
कन्हवारा
18
कुठला
विजयराघवगढ़
पोड़ीपिपरहटा
खमतरा 19
कुठला
विजयराघवगढ़
पौंड़ी 20
कुठला
कुठला
विजयराघवगढ़
21
पिपरिया विजयराघवगढ़
22
कुठला
कुठला
विजयराघवगढ़
सहजपुरा
विजयराघवगढ़
23
मोहारी
डिठवारा
कुठला
विजयराघवगढ़
24
मझगवा जोबा
कुठला
विजयराघवगढ़
25
जोबीकला
कुठला
विजयराघवगढ़
26
पोंड़ीपिपरिया
कुठला
विजयराघवगढ़
27
28
कुठला
बहोरीबंद
सुनाई
चौकी बिलहरी , थाना कुठला
कोतवाली
29 तिलयन पार कुठला
30 अमगंवा एन.के.जे. बड़वारा
31 शाहपुर एन.के.जे. चौकी निवार, थाना माधवनगर
32 डेढ़ी एन.के.जे. चौकी निवार , थाना माधवनगर
33 मनेहरा एन.के.जे. चौकी निवार , थाना माधवनगर
34 सुनहरा एन.के.जे. चौकी निवार, थाना माधवनगर
35 सुनहरी एन.के.जे. चौकी निवार, थाना माधवनगर
36 मोहनिया एन.के.जे. चौकी निवार, थाना माधवनगर
37 मानपुर एन.के.जे. चौकी निवार, थाना माधवनगर
38 एन.के.जे. रंगनाथ नगर
छपरवाह
643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
39
गनियारी
चौकी झिंझरी, थाना माधवनगर
चौकी बिलहरी, थाना कुठला
40
चपना
विजयराघवगढ़
दडौरी 41
बरही
विजयराघवगढ़
बरही
विजयराघवगढ़
42 हथेड़ा बरही
43 पिपरा बरही विजयराघवगढ़
44 चौरा कनेरा बरही विजयराघवगढ़
चोरी बरही विजयराघवगढ़
45
बकैली बरही विजयराघवगढ़
46
झिरिया कैमोर विजयराघवगढ़
47
कैमोर विजयराघवगढ़
48 सेमरिया
बहोरीबंद
स्लीमनाबाद
मोहनिया (नीम) 49
बहोरीबंद
स्लीमनाबाद
रामपुर 50
बहोरीबंद
स्लीमनाबाद
लालपुर 51
बहोरीबंद
स्लीमनाबाद
कल्हैया खुर्द 52
बहोरीबंद
स्लीमनाबाद
कैमोरी 53
ढीमरखेड़ा
उमरियापान
मुरवारी 54
ढीमरखेड़ा
उमरिया पान
गनियारी 55
ढीमरखेड़ा
उमरियापान
अन्तर्वेद 56
ढीमरखेड़ा
उमरियापान
कुशमी 57
ढीमरखेड़ा
उमरिया पान
बिजौरा 58
ढीमरखेड़ा
उमरियापान
अमगवां 59
ढीमरखेड़ा
उमरियापान
टिकरिया 60
एन.के.जे.
बड़वारा
दड़ौरी 61
अवि प्रसाद , कलेक्टर .
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
644
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला खरगौन, मध्यप्रदेश
क्र. 203- सा.ले.-2024
खरगोन, दिनांक 9 जनवरी 2024
मैं कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन दण्ड प्रक्रिया संहित 1973/1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा-2 के खण्ड- एस एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस ) विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक -एफ- 2( क)/ 9/ 08/ बी-3/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार तथा मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 01 /1770880/2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 02/01/2024 व पत्र क्रमांक 03/ 1770880 /2023/बी-3/दो, भोपाल दिनांक 04/01/2024 के पालन में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैठक दिनांक 09-01- 2024 के लिए गए निर्णय अनुसार निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक रूपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा जिला खरगोन में निम्नानुसार गांवों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना/चौकियों में पुर्ननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ । मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची में उल्लेखित किये गए गांव उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये अन्य थाना/चौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किए जाते हैं-
गांव का वर्तमान थाना/चौकी
स.क्र.
गांव का नाम जिसकी सीमा का पुर्ननिर्धारण किया जाना है
2
1
1
गोराडिया
गांव को किस थाना/चौकी में पुर्ननिर्धारण किया जाना है
4
3
थाना भीकनगांव
थाना चैनपुर
2
छिल्टिया
थाना भीकनगांव
थाना चैनपुर
3
इगरिया
थाना भीकनगांव
थाना चैनपुर
4
मवास्या
थाना भीकनगांव
थाना चैनपुर
थाना भीकनगांव
थाना गोगावा
5
चौण्डी
थाना भीकनगांव
थाना गोगावां
6
मोहाली
थाना बलवाडा
थाना बडवाह
पारसखेडी
7
पाला पलासिया/केसरपाटी
थाना बलवाडा
थाना बडवाह
8
थाना बडवाह थाना बलवाडा
9 रमाणा
बंजारी थाना करही थाना बडवाह
10
थाना बडवाह
। थाना करही
11 दामखेडा
थाना करही थाना बडवाह
12 लखनपुरा
पीपलपाटी थाना करही थाना बडवाह
13
गंगातखेडी थाना करही थाना बडवाह
14
थाना करही थाना बडवाह
15 ताजपुरा
16 बठोली थाना करही थाना बडवाह
थाना महेश्वर
थाना मंडलेश्वर
17
खारिया
थाना करही
थाना मंडलेश्वर
18
बैहगांव
थाना करही
थाना मंडलेश्वर
19
कम्भिया 645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
20
चिराखांन
थाना मंडलेश्वर
21
माथन्या
थाना करही
थाना मंडलेश्वर
22
मुकुन्दपुरा
थाना करही
थाना कसरावद
23
मथलाय
थाना मेनगांव
थाना कसरावद
24
रायपुरा
थाना मेनगांव
थाना कसरावद
25
ढालखेडा
थाना मेनगांव
थाना बलकवाडा
26
एकलधारिया
थाना कसरावद
थाना बलकवाडा
27
काटकुर
थाना कसरावद
थाना बलकवाडा
28
सिपटान
थाना कसरावद
थाना मेनगांव
29
भुलगांव
थाना गोगावां
थाना मेनगांव
30
बलखड़िया
थाना गोगावां
थाना भीकनगांव
31
सिरलाय
थाना गोगावां
थाना भीकनगांव
32
आवलिया
थाना गोगावां
थाना भीकनगांव
33
डीआरपी लाईन , खरगोन थाना गोगावां
थाना मेनगांव
थाना कोतवाली, खरगोन
34
जिला अस्पताल, खरगोन थाना मेनगांव
थाना कोतवाली , खरगोन
35
अवनी ग्राम , खरगोन थाना मेनगांव
थाना कोतवाली, खरगोन
36
श्रीनाथ कालोनी , खरगोन थाना मेनगांव
थाना कोतवाली, खरगोन
37
राजवाडा कालोनी , खरगोन थाना मेनगांव
थाना कोतवाली , खरगोन
38
थाना कोतवाली , खरगोन
विष्णुपुरी कालोनी, खरगोन
39
गौरीधाम कालोनी, खरगोन थाना मेनगांव
थाना मेनगांव
थाना कोतवाली , खरगोन
40
मोहना
थाना बिस्टान
41
बोकरानिया
थाना भगवानपुरा
थाना बिस्टान
42
कदवाली
थाना भगवानपुरा
थाना बिस्टान
43 जलालाबाद थाना बरुड 44 आमल्यापानी थाना बरुड 45 थुल्यापानी थाना बरुड
थाना भगवानप्रा
थाना ऊन थाना ऊन थाना ऊन
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा , जिला दण्डाधिकारी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
646
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश
क्र. 07 - आरडीएम-2024
निवाड़ी, दिनांक 19 जनवरी 2024
पुलिस अधीक्षक निवाड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 12.01.2024 पर जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के परिपेक्ष्य में जन सुविधा को दृष्टिगत रखने हुए जिला निवाड़ी के निम्नलिखित ग्राम कॉलम नम्बर 3 में दर्शित थानों से अपवर्जित करते हुए कॉलम नम्बर 4 में दर्शित थानों में जोड़े जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है ।
क्र. ग्रामों का नाम पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला सहित
सहित जिससे अपवर्जित किया गया जिसमें सम्मिलित किया गया
1. 2 3 4.
1 मजरा मकारा पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी थाना निवाड़ी, तहसील व जिला निवाडी
2 रागौली पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी थाना निवाड़ी, तहसील व जिला निवाड़ी
3 राजापुर पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी थाना निवाड़ी, तहसील व जिला निवाड़ी
4 भेलसा पृथ्वीपुर , तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी थाना निवाड़ी, तहसील व जिला निवाड़ी
5 केसरीगंज पृथ्वीपुर , तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी चौकी लुहरगुवां थाना जैरोन तहसील पृथ्वीपुर
जिला निवाड़ी
6 बुदर्श पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी चौकी लुहरगुवां थाना जैरोन तहसील पृथ्वीपुर
जिला निवाड़ी
7 घुरारा जागीर पृथ्वीपुर , तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी थाना जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
8 चन्द्रपुरा पृथ्वीपुर, तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी थाना ओरछा तहसील ओरछा जिला निवाड़ी
1974 रमपुरा जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी थाना सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
ANO तेजपुरा जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी थाना सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
11 भेलसी जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी थाना सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
12 सेवारी सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी थाना ओरछा तहसील ओरछा जिला निवाड़ी
13 काछीपुरा कोतवाली निवाड़ी चौकी तरीचरकलां थाना सेंदरी
तहसील व जिला निवाड़ी
14 बिनवारा कोतवाली निवाड़ी चौकी तरीचरकलां थाना सेंदरी
तहसील व जिला निवाड़ी
15 थौना चौकी तरीचरकलां थाना सेंदरी थाना टेहरका तहसील व जिला निवाड़ी.
तहसील व जिला निवाड़ी
16 देवरीनायक टेहरका तहसील व जिला निवाड़ी कोतवाली निवाड़ी तहसील व जिला निवाड़ी
तदनुसार सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है ।
647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्र. 2) की धारा 2 के खण्ड एस० एवं शासन के आदेश क्रमांक 2-(क)-15-99 बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2 (क) / 9/ 08 / बी-3/ दो भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 01 / 1770880 /2023/बी-3 / दो, भोपाल दिनांक 02.01.2024 , कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 12.01.2024 के निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गई शारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपातरण करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से-
एक- नीचे दी सारणी के कॉलम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कॉलम नम्बर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है ।
दो- सारणी के कॉलम नम्बर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम नम्बर (3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।
नाम ग्राम पुलिस थाने का नाम तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है
2.
1.
मजरा मकारा
रागोली
राजापुर थाना पृथ्वीपुर
भेलसा
केसरीगंज
बुदर्श
घुराराजागीर
चन्द्रपुरा
रमपुरा
तेजपुरा थाना जैरोन
भेलसी
सेवारी थाना सिमरा
काछीपुरा
थाना कोतवाली निवाड़ी
बिनवारा
थौना चौकी तरीचरकलां
देवरीनायक टेहरका
पुलिस थाने का नाम तहसील व जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है
3.
थाना निवाड़ी तहसील व जिला निवाड़ी
थाना निवाड़ी तहसील व जिला निवाड़ी
थाना निवाड़ी तहसील व जिला निवाड़ी
थाना निवाड़ी तहसील व जिला निवाड़ी
चौकी लुहरगुवां थाना जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
चौकी लुहरगुवां थाना जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
थाना जैरोन तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
थाना ओरछा तहसील ओरछा जिला निवाड़ी
थाना सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
थाना सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
थाना सिमरा तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी
थाना ओरछा तहसील ओरछा जिला निवाड़ी
चौकी तरीचरकलां थाना सेंदरी
तहसील व जिला निवाड़ी
चौकी तरीचरकलां थाना सेंदरी तहसील व जिला निवाड़ी
टेहरका तहसील व जिला निवाड़ी
थाना कोतवाली तहसील व जिला निवाड़ी
N
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
648
Bhopal , the 19th January 2024
Sections of Code of Criminal Procedure 1973 1974 and Government's order No. 2- (ক)-15- 99 B -3 दो dated 11 October 2004 Madhya Pradesh Prison Department's letter F- 2 (क ) /9/08/B- 3/दो Bhopal, dated 30 July 2010 and Madhya Pradesh Government Home Department , Bhopal's letter No. 01/1770880/2023/B- 3/दो Bhopal dated 02.01.2024 to the Collector, sp. and the District Prosecution Officer in exercise of the powers given to the District Level Committee in the joint meeting of the Committee dated 12.01.2024. From the date of publication of this notification in the State Gazette by the State Government in making complaint against the previous notification affecting the areas specified in the Table.
(a) Excludes the local areas specified in column (2 ) of the Table from the police mentioned in column (1 ) of the Table below .
(b) Excludes the local areas specified in column (2) of the Table. (3 ) includes the police station mentioned in .
Name Of Village Name of Police Station (With Tehsil and the district) from which excluded ,
2 1
Majra Makara
Ragauli
Rajapur Police Station Prathvipur
Bhelsa
Kesariganj
Budarra
Ghurara jagir
Chandrapura
Rampura
police station jaron
Tejpura
Bhelsi
Sewari police station Simra
Kachhipura police station Niwari
Binwara
Thouna Chowki Taricharkala
Teherka
Devrinayak Name of the police station in which it is included along with tehsil and district
3
Police Station Niwadi Tehsil District Niwadi
Police Station Niwadi Tehsil District Niwadi
Police Station Niwadi Tehsil District Niwadi
Police Station Niwadi Tehsil District Niwadi
Chowki Luharguwa Thana Jairon Tehsil Prithvipur District Niwari
Chowki Luharguwa Thana Jairon Tehsil Prithvipur District Niwari
Police Station Jairon Tehsil Prithvipur District Niwari
Police Station Orchha Tehsil Orchha District Niwari
Police Station Simra Tehsil Prithvipur District Niwari
Police Station Simra Tehsil Prithvipur District Niwari
Police Station Simra Tehsil Prithvipur District Niwari
Niwari Police Station Orchha Tehsil Orchha District
Chowki Taricharkala Police Station Sendri Tehsil and District Niwari
Chowki Taricharkala Police Station Sendri Tehsil and District Niwari
Teharka Tehsil and District Niwari
Police Station Niwadi Tehsil District Niwadi
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ARUN KUMAR VISHWAKARMA , Collector & Ex . Officio Dy. Secy.
649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला देवास , मध्यप्रदेश
क्र. 166- एसडब्ल्यू-एफ-107-2024
देवास, दिनांक 15 जनवरी 2024
पुलिस अधीक्षक, देवास का पत्र क्रमांक- पुअ / देवास / एसी /302-डी / 2024 दिनांक 13.01.2024 एवं पुलिस अधीक्षक , शाजापुर का पत्र क्रमांक / पुअ / शाजा / एसी / 2262 / 23 , दिनांक 28/12/2023 अनुसार देवास जिले के विभिन्न थाने की सीमाओ के नवीन सीमाकंन किये हेतु जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है एवं गठित समिति द्वारा देवास जिला अंतर्गत विभिन्न थाने की सीमाओ के नवीन सीमाकंन किये जाने का निर्णय लिया गया है । म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ-2 (क) / 9 / 08/ बी-3 / दो भोपाल, दिनांक 30.07.2010 के प्रावधान अनुसार जिले के भीतर थानों / चौकियों की सीमा का अधिकार / परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं ।
अतः मैं ऋषव गुप्ता, जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का स-2 की धारा 2 के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित देवास जिला अन्तर्गत देवास जिले के विभिन्न थाने की सीमाओ के नवीन सीमाकंन किये हेतु जन सुविधा एवं प्रशासकीय सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए परिसीमन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूँ:-
क्र. विधानसभा
क्षेत्र का नाम
जिसमें अपवर्जित किया जाना है ।
01
02
03
रिमार्क
जिसमें सम्मिलित किया जाना है ।
06 04
05
1. बीट क्रमांक 02 मोती बंगला बीट
(सिविल लाईन)
2. वन मंडल से सिविल लाईन चौराहा
3. नम्बर 02 स्कूल , व खेड़ापति हॉटल
4. वन मंडल, आंनद बाग , सिविल लाईन ,
01 देवास
थाना कोतवाली (तहसील देवास)
थाना सिविल लाईन
अधिक अपराध से कम अपराध वाले में परिवर्तन
ताराणी कॉलोनी, चामुण्डा काम्पलेक्स, अग्रसेन नगर , आर्दश कालोनी, पंचशील नगर, पाचुनकर कालोनी, शिवशक्ति नगर एवं कानूनगो कालोनी ।
1. एबी रोड़ बस स्टेण्ड के आगे स्थित बहादूरशाह मार्ग होते हुए जवाहर चौक, माहेश्वरी स्वीट्स , महाकाल ज्यूस (पुराना बस स्टेण्ड चौराहा )
02 देवास
थाना कोतवाली (तहसील देवास)
थाना नाहर दरवाजा
अधिक अपराध से कम अपराध वाले में परिवर्तन
2. नम्बर 01 स्कूल के सामने सुपर मार्केट , गांजा भांग चौराहा , रंगरेज मस्जिदचौराहा होते हुए राजबाड़ा के बांये तरफ का संपूर्ण हिस्सा ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
650
क्र. विधानसभा
क्षेत्र का नाम
जिसमें अपवर्जित किया जाना है ।
01
02
03
04
03 देवास
थाना बीएनपी (तहसील देवास)
रिमार्क जिसमें सम्मिलित किया जाना है ।
05
06
थाना सिविल लाईन
अधिक अपराध से कम अपराध वाले में परिवर्तन
1. महाकाल कॉलोनी एवं गोल्डन सिटी कॉलोनी, नौसराबाद से देवास- उज्जैन हाईवे के बांये तरफ का संपूर्ण क्षेत्र (दायी तरफ का संपूर्ण क्षेत्र यथावत बीएनपी थाने में रहेगा)
1. ग्राम पाड़लिया
2. ग्राम झांझरवाड़ी
04 हाटपीपल्या
थाना औ.क्षेत्र
3. ग्राम भरिया बावड़ी
4. ग्राम गांगरदी
थाना बरोठा (तहसील देवास)
5. ग्राम निवानिया
05 सोनकच्छ
1. ग्राम राबड़िया
थाना (तहसील टोंकखुर्द टोकखुर्द)
06 सोनकच्छ
1. ग्राम मोडरिया
थाना भौरासा (तहसील सोनकच्छ)
1. ग्राम ऐनाबाद
07 सोनकच्छ
2. ग्राम कालूखेड़ी
थाना पीपलरांवा (तहसील सोनकच्छ)
1. ग्राम बरवई
2. ग्राम रानीबाग
08 खातेगावं
3. ग्राम डिडाली
थाना कन्नौद (तहसील खातेगावं)
09 खातेगांव
1. ग्राम दिपगांव
थाना खातेगांव (तहसील खातेगाव)
10 खातेगांव
1. ग्राम काकरिया
थाना खातेगांव (तहसील खातेगाव)
1. ग्राम पलासी
2. ग्राम पोस्तीपुरा
11 बागली
3. ग्राम पारस पीपली
थाना उदयनगर उदयनगर) (तहसील
4. ग्राम रायसिंह पुरा
भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण ।
थाना बी.एन.पी.
भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण ।
थाना सोनकच्छ
भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण ।
भौगोलिक दृष्टि
से वर्तमान थाने थाना सोनकच्छ से दूरी अधिक
होने के कारण ।
थाना खातेगांव
भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण ।
थाना नेमावर
भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण ।
थाना हरणगांव
भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण ।
थाना कांटाफोड़
भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण ।
651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
// 03 //
क्र. विधानसभा
क्षेत्र का नाम
जिसमें अपवर्जित किया जाना है ।
01
02
03
04
12 बागली
1. ग्राम कोलूघट्टा
थाना उदयनगर (तहसील उदयनगर)
1. ग्राम डिंगरोद
2. ग्राम सोंसर
3. ग्राम मेरुखेड़ी
4. ग्राम दोंताजागीर
सोनकच्छ
13
5. ग्राम जलालपुरी
6. ग्राम आलरी
थाना मक्सी जिला शाजापुर (तहसील टोकखुर्द)
7. ग्राम खरेलीग्राम
४. नान्दला
रिमार्क
जिसमें सम्मिलित किया जाना है ।
05
06
थाना बागली
भौगोलिक दृष्टि से वर्तमान थाने से दूरी अधिक होने के कारण ।
थाना टोकखुर्द
राजस्व सीमा जिला देवास होने से ग्रामों को थाना टोकखुर्द में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित । (क्रमांक/ पुअ/शाजा/ एसी / 2262/ 23 , दिनांक 28/12/2023) संलग्न ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
ऋषव गुप्ता, जिला दण्डाधिकारी.
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
652
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला गुना, मध्यप्रदेश
क्र. एसडब्ल्यू- नौ-20-06-2024-81
गुना, दिनांक 27 जनवरी 2024
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-02 , खण्ड ड के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिला गुना ग्रामीण/ शहरी थानों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों/मौहल्लों की भौगोलिक स्थिति, जनसुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से लंबे समय की दूरी तय न करना पडे तथा आमजन की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करने आदि सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित सारणी के कॉलम नम्बर ( 1 ) में उल्लेखित वर्तमान पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कॉलम नम्बर (2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को परिवर्तित करते हुये उनके सम्मुख कॉलम नम्बर (3 ) में उल्लेखित प्रस्तावित पुलिस थाने में सम्मिलित किया जाना है ।
क्र० वर्तमान थाने का नाम
प्रस्तावित थाना ग्राम का नाम
(1)
(2)
(3)
धरनावदा शेखपुर
पिपरिया भडऊ
1
कैंट
2
बजरंगगढ़
3
मृगवास
4
चांचौडा
5
म्याना
6
बमौरी
तरावटा
म्याना
रेंझाई
धमनार
मंगवार
कैंट
करौंद
खिरिया
चांचौडा
तलावली
बलावली
झूकरी
मृगवास
झूकरा
जलालपुरा
बल्लापुर
सेमरा
कैंट
महूखान
दूधई
धरनावदा रिहाना
सारेंठा
सिरसी
घुंघरी पहाडी
7
धरनावदा
राघौगढ़
धीरदेह
फतेहगढ़ डुमावन 653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1]
8
धरनावदा विजयपुर
कंडीपुरा
गाडरवाड
अहमदापुर
भैंसाना
विजयपुर
अहीरखेडी
9
बहादुरगढ़
राघौगढ
भैंसावला
आरोन
काठी
जामनेर
कोलुआ
दत्तया
बजरंगगढ़
कुंदा
किशनगढ़
सावतखेडी
आवन
10
चौकी जंजाली
राघौगढ़
पालपुर
बदरपुरा
सेमरा
हिंगोना
सियाखेडी
बल्लभगढ़
सल्लमगढ
11
जामनेर
धीनाखेडी
मक्सूदनगढ़
मेरुखेडी
मोहरी
जांगरू
राजाहेडी
कुडईडांग
मेमनपुर
अतः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सीमा परिवर्तन के संबंध में यदि किसी प्रकार की आपत्तियां दर्ज कराना है तो अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें ।
अमनवीर सिंह बैंस , जिला दण्डाधिकारी .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
654
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश
क्रमांक / 76 / एस.डब्ल्यू. / 2024:- मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस ) विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क) / 09 / 08 / बी-3 / दो दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मै डॉ गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर / जिला दण्डाधिकारी बालाघाट एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा -2 के खण्ड- एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा नीचे दी गई सारिणी में विर्निदिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचनाओं में आंशिक उपरान्तरण करते हुये मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-
1. वह ग्राम जो सारिणी के कॉलम (2 ) में उल्लेखित है, उस पुलिस थाने से जो कि नीचे दी गई सारिणी के कॉलम (3 ) में उल्लेखित किया गया है, ऐसे स्थानीय क्षेत्रो को, जो कि उसके कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट किये गये है, अपवर्जित करता हूँ । और निर्देश देता हूँ कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय क्षेत्र कॉलम (4) के थाना क्षेत्रों में सम्मिलित होंगें ।
सारणी
अनुविभाग-बालाघाट (नगर पुलिस अधीक्षक) जिला बालाघाट
क्रमांक ग्राम का नाम
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे से अपवर्जित किया गया
2
1
1
बोदा
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे सम्मिलित किया गया
3
4
थाना कोतवाली तहसील बालाघाट
2
पाथरवाडा
थाना भरवेली, तहसील बालाघाट
थाना कोतवाली तहसील बालाघाट
3
उमरदौनी
थाना भरवेली, तहसील बालाघाट
थाना ग्रामीण तहसील बालाघाट
4
थाना भरवेली, तहसील बालाघाट
थाना ग्रामीण तहसील बालाघाट
गायखुरी का वार्ड नं 33
चिखला
5
थाना कोतवाली, तहसील बालाघाट
थाना ग्रामीण तहसील बालाघाट
थाना हटटा तहसील किरनापुर
अनुविभाग-वारासिवनी, जिला बालाघाट
क्रमांक ग्राम का नाम
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे से अपवर्जित किया गया
1
2
1
गर्रा
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे सम्मिलित किया गया
3
4
थाना वारासिवनी तहसील लालबर्रा
2
थाना कोतवाली तहसील बालाघाट
थाना वारासिवनी तहसील कटंगी
लोहांग्री
3
थाना कटंगी , तहसील कटंगी
थाना रामपायली तहसील वारासिवन्नी
थानेगांव
4
थाना वारासिवनी , तहसील वारासिवनी
थाना रामपायली तहसील वारासिवनी
डोंगरगांव
5
जबरटोला
थाना वारासिवनी, तहसील वारासिवनी
थाना खैरलांजी तहसील वारासिवनी
थाना रामपायली , तहसील वारासिवनी 655
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
अनुविभाग-कटंगी , जिला बालाघाट
ग्राम का नाम क्रमांक
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे सम्मिलित किया गया उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे से अपवर्जित किया गया
1
2
1
4
3
थाना तिरोड़ी, तहसील कटंगी
थाना कटंगी तहसील कटंगी
बोरीखेड़ा
अनुविभाग- बैहर, जिला बालाघाट
क्रमांक ग्राम का नाम
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे सम्मिलित किया गया उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे से अपवर्जित किया गया
1
2
1
4
3
थाना बिरसा तहसील बिरसा
थाना गढ़ी तहसील बैहर
छतरपुर
2
थाना बिरसा तहसील बिरसा
थाना गढ़ी तहसील बैहर
पटुआ
3
उमरझोला
थाना बिरसा तहसील बिरसा
थाना गढ़ी तहसील बैहर
4
थाना मलाजखण्ड़ तहसील बैहर
थाना बिरसा तहसील बैहर
कटंगी ( भू)
5
फतेपुर
थाना परसवाड़ा तहसील परसवाड़ा
थाना रूपझर (चौकी डोरा)
तहसील परसवाडा
6
कुकडा
थाना परसवाड़ा, तहसील परसवाड़ा
थाना रूपझर (चौकी डोरा)
तहसील परसवाडा
7 वरूणगोटा
थाना परसवाड़ा, तहसील परसवाड़ा
थाना रूपझर (चौकी डोरा )
तहसील परसवाडा
अनुविभाग-लांजी, जिला बालाघाट
ग्राम का नाम क्रमांक
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे से अपवर्जित किया गया
2 1
उस पुलिस थाने का नाम (तहसील सहित) जिसमे सम्मिलित किया गया
4
3
थाना लांजी तहसील लांजी
थाना बहेला तहसील लांजी
सहेकी
1
थाना लांजी तहसील लांजी
थाना बहेला तहसील लांजी
2
खाण्डाफरी
थाना लांजी तहसील लांजी
थाना बहेला तहसील लांजी
3
बगड़ी
4 भानेगांव
थाना लांजी तहसील लांजी
थाना किरनापुर तहसील लांजी
5
चिखलामाली
थाना लांजी तहसील लांजी
थाना किरनापुर तहसील लांजी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 फरवरी 2024
656
Balaghat, the 19th January 2024
No/ 76 /S.W/2024:- As per circular of Government of M.P Home (Police ) Department , Vallabh Bhawan Bhopal , No. F - 2(K)/9 /08B-3 /3 dated 30/07/2010, I , Dr. GIRISH KUMAR MISIIRA , Collector/District Magistrate Balaghat & Ex- Officio Deputy Secretary Government of Madhya Pradesh , in exercise of powers conferred by the clause ( s) of section 2 of the code of criminal procedure , 1973 and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the table below, w.e.f the date of publication ofthis notification in the Madhya Pradesh Gazette-
1- The Village mentioned in column (2) of the table, from the police station mentioned in column (3 ) of the table below, such local Excludes the areas specified in column ( 3 ) thereof. And I direct that the local areas specified in column (2) of the said table will be included in the police station areas of column(4).
TABLE
SUB DIVISION ( City Superintendent of Police) Balaghat DISTRICT - BALAGHAT
Sr.No
Name of Villages
Name of the Police Station ( including Tehsil) in which it was included
Name of the Police station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made
2
1
BODA
1
3
4
THANA KOTWALI TAHSIL
2
PATHARWADA
THANA BHARWELI BALAGHAT
TAHSIL BALAGHAT
THANA BHARWELI
THANA KOTWALI TAHSIL
BALAGHAT
UMARDONI 3
TAHSIL BALAGHAT
THANA BHARWELI
VILLAGE THANA TAHSIL
BALAGHAT
GAYKHURI WARD NO 4
TAHSIL BALAGHAT
THANA KOTWALI
VILLAGE THANA TAHSIL
BALAGHAT
33
TAHSIL BALAGHAT
THANA HATTA TAHSIL
CHIKHLAA 5
KIRNAPUR
VILLAGE THANA TAHSIL BALAGHAT 657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
SUB DIVISION - WARASEONI , DISTRICT BALAGHAT
Sr.No
Name ofVillages
Name of the Police Station ( including Tehsil) in which It was included
Name of the Police station ( including Tehsil & District) from which the exclusion was made
2
GARRA
4
3
THANA WARASEONI TAHSIL LALBURRA
2
LOHANGRI
THANA KOTWALI TAHSIL BALAGHAT
THANA WARASEONI TAHSIL KATANGI
3
THANEGAON
THANA KATANGI TAHSIL KATANGI
THANA WARASEONI
THANA RAMPAYLI TAHSIL WARASEONI
4
DONGARGAON
TAHSIL WARASEONI
THANA WARASEONI
THANA RAMPAYLI TAHSIL WARASEONI
5
JABARTOLA
TAHSIL WARASEONI
THANA RAMPAYLI TAHSIL WARASEONI
THANA KHAIRLANJI TAHSIL WARASEONI
SUB DIVISION- KATANGI , DISTRICT BALAGHAT
SR NO
Name of Villages
Name of the Police Station ( including Tehsil) in which it was included
Name of the Police station (including Tehsil & District) from which the exclusion was made
2
BORIKHEDA
4
3
THANA TIRODI TAHSIL TIRODI
THANA KATANGI TAHSIL KATANGI
SUB DIVISION -BAIHAR, DISTRICT BALAGHAT
SR NO
NameofVillages
Name of the Police Station ( including Tehsil) in which it wasincluded
Name of the Police station ( including Tehsil & District) from which the exclusion was made
2
1
3
4
THANA GADHI TAHSIL BATHAR
CHATURPUR
1
THANA BIRSA TAHSIL BIRSA
THANA BIRSA TAHSIL
THANA GADHI TAHSIL BAIHAR
PATWA
2
BIRSA
THANA GADHI TAHSIL BAIHAR
UMARJHOLA
3
THANA BIRSA TAHSIL BIRSA
THANA MALAJKHAND
THANA BIRSA TAHSIL BAIHAR
4
KATANGI ( BHU)
FTAEHPUR
5
TAHSIL BAIHAR
THANA PARASWADA
TAHSIL PARASWADA
THANA RUPJHAR (CHOUKEY DORA) TAHSIL PARASWADA
KUKDHA
6
THANA PARASWADA
TAHSIL PARASWADA
THANA RUPJHAR ( CHOUKEY DORA) TAHSIL PARASWADA
THANA PARASWADA
THANA RUPJHAR ( CHOUKEY
VARUNGOTA
7
TAHSIL PARASWADA
DORA) TAHSIL PARASWADA
SUB DIVISION- LANJI , DISTRICT BALAGHAT
SR NO
Name ofVillages
Name of the Police Station ( including Tehsil ) in which it wasincluded
Name of thePolice station (including Tehsil & District ) from which the exclusion was made
2
1
SAHKI
4
3
THANA LANJI TAHSIL
THANA BAHELA TAHSIL LANJI
2
KHANDAFARI
LANJI
THANA BAHELA TAHSIL LANJI
3
BAGRDHI
THANA LANJI TAHSIL LANJI
THANA BAHELA TAHSIL LANJI
4
BHANEGAON
THANA LANJI TAHSIL LANJI
THANA LANJI TAHSIL
LANJI
THANA KIRNAPUR TAHSIL LANJI
5
CHIKHLA MALI
THANA LANJI TAHSIL LANJI
THANA KIRNAPUR TAHSIL LANJI
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, GIRISH KUMAR MISHRA, Collector & Ex . Officio Dy. Secy.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
658
कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश
क्र. कलेक्टर - भोपाल- 104-2024
भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2024
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश कमांक / एफ -2 / (क) /15 /99/ बी-3 / दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक/ एफ-2/ (क) /9 / 08 / बी-3 / दो दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं मध्य प्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 01 /1770880/2023 / बी-3 / दो, भोपाल दिनांक 02.01.2024 एवं पत्र कमांक 03 /1770880 / 2023 / बी-3 / दो, भोपाल दिनांक 04.01.2024 द्वारा जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 29/01/2024 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये नगरीय पुलिस भोपाल में निम्नानुसार गावों/ कॉलोनियों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना / चौकियों में मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पुननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ:-
एक नीचे दी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को अपवर्जित करते है ।
दो सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम (3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।
सारणी
पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है ।
जोन
(1) स्थानीय क्षेत्र
ग्राम / मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/ वार्ड कमांक
पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है ।
(3) (2)
बंदोबस्त नं० वार्ड क०
क्र. ग्राम/ मोहल्ले का नाम
पुलिस थाना चूनाभट्टी
51
शाहपुरा ए सेक्टर
1
51
शाहपुरा बी सेक्टर
2
पुलिस थाना शाहपुरा तहसील हुजूर भोपाल
तहसील हुजूर भोपाल
51
बाबा नगर शाहपुरा
3
48
4
जोन-4 द्वारा प्रस्तावित
जोन -1
पुलिस थाना हबीबगंज तहसील हुजूर भोपाल मनीषा मार्केट से प्रशासन अकादमी तक का क्षेत्र
पुलिस थाना चूनाभट्टी तहसील हुजूर भोपाल
48
5 कैम्पियन स्कूल से शैतान सिंह चौराहा तक
जोन-1 द्वारा प्रस्तावित
पुलिस थाना शाहपुरा तहसील कोलार भोपाल
52 पुलिस थाना मिसरोद तहसील कोलार भोपाल
6 सलैया नदी पुल (केरवा नदी) से सलैया चौराहा से 80 फिट रोड होते हुये रेलवे पटरी तक सीधा मुख्य मार्ग 659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
60
7 ग्राम झागरिया
पुलिस थाना कटाराहिल्स तहसील हुजूर भोपाल
पुलिस थाना अवधपुरी तहसील हुजूर भोपाल
60
8 फारेस्ट बाउन्ड्री सीमा तक
पुलिस थाना कटाराहिल्स तहसील कोलार भोपाल
पुलिस थाना अवधपुरी तहसील कोलार भोपाल
61
9
जोन-2
एसओएस रोड से
पीरिया जोड तक
रोडसीमा
पुलिस थाना अवधपुरी तहसील एम पी नगर भोपाल
पुलिस थाना पिपलानी तहसील एम पी नगर भोपाल
10 ग्राम रानी पिपलिया
ग्राम पंचायत खाण्डावड
पुलिस थाना कोलार रोड तहसील कोलार भोपाल
11 ग्राम सेमरी खुर्द
पुलिस थाना मिसरोद तहसील कोलार भोपाल
ग्राम पंचायत बगरोदा
पुलिस थाना कटाराहिल्स तहसील कोलार भोपाल
12
19
पुलिस थाना शाहजहांनाबाद तहसील- हुजूर भोपाल
पुलिस थाना कोतवाली तहसील- हुजूर भोपाल
नेहरू नगर सैफिया कालेज के सामने हनुमान मंदिर से भोपाल टॉकिज का एरिया बेलदारपुरा
13 मेन रोड का
08
पुलिस थाना कोतवाली तहसील- हुजूर भोपाल
पुलिस थाना-तलैया तहसील-हुजूर भोपाल
जोन-3
दाहिना हिस्सा-सदर मंजिल, राजू टी स्टॉल, इमामीगेट, शगुन होटल, मालीपुरा, चिरायु अस्पताल, ब्रीजिसिया मसजिद, हवा महल रोड
14
09
पुलिस थाना कोतवाली तहसील- हुजूर भोपाल
पुलिस थाना-कोहेफिजा तहसील- हुजूर भोपाल
जमील होटल लाईन वाली सभी दुकाने दरगाह, हमीदिया अस्पताल नये इमरजेन्सी गेट से फोटो कॉपी की दुकान तक सम्पूर्ण क्षेत्र
पुलिस 15 कुछ क्षेत्र जो रेल्वे
पुलिस थाना हनुमानगंज [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
660
18 तहसील- हुजूर भोपाल
स्टेशन प्लेट फार्म नं 06 के सामने की रोड
थाना-मंगलवारा तहसील- हुजूर भोपाल
16
10
रविदासपुरा , कबीटपुरा
पुलिस थाना टीलाजमालपुरा तहसील- हुजूर जिला-भोपाल
पुलिस थाना शाहजहांनाबाद तहसील- हुजूर जिला-भोपाल
03
17 ग्राम बैरागढकलॉ थाना खजूरी सडक
पुलिस थाना बैरागढ तहसील हुजूर भोपाल
पुलिस थाना खजूरीसडक तहसील हुजूर भोपाल
जोन-4
ग्राम मुगलियाछाप
18
पुलिस थाना रातीबड तहसील हुजूर भोपाल
ग्राम पंचायत मुगलिया छाप
पुलिस थाना खजूरीसडक तहसील हुजूर भोपाल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
No. Collector -Bhopal- 104-2024
Bhopal , the 29th January 2024
In exercise of the powers conferred by clause (s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973 (No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home(Police ) Department order number F- 2(K) 15 /99/B -3/two dated 11/10/2004 , number F - 2 (K)9 /08/B - 3 /two dated 30/07/2010 , number 01/1770880/ 2023 /B - 3 / two dated 02/01/2024 and number 03/1770880 /2023 /B - 3 /two dated 04/01/2024 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/ SP/DPO . in meeting Dated 29/01/2024 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations /out posts mentioned in the Table below . The State Government hereby Notifies Police Commissionerate BHOPAL in favour of public interest of Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-
1 Exclude form the police station mentioned in column (1 ) of the table below the local areas specified in column (2) there of and
2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3 ) of the said table .
TABLE
Zone
LOCAL AREA
Name of Villages , and Settlement No ,Ward No
Name ofpolice station(with tehsil and distt.) from which excluded (1)
S.No.
1
Name ofpolice station (with tehsil and distt. ) from which included
(3) (2)
Settlement No
51
Name of Villages ,
Shahpura, Sector-A
2
51
Shahpura, Sector -B
Police Station Shahpura Tehsil Huzur Bhopal
3 Proposed by Zone-4
Police Station Chunabhatti Tehsil Hujur Bhopal
51
Baba Nagar,
Shahpura
Zone- 1
4
48
Manisha Market to
Prashashan
Academy Area
5
Police Station Habibganj Tehsil Hujur Bhopal
48
Police Station Chunabhatti Tehsil Hujur Bhopal
Campion School to
Shaitan Singh
Chouraha
6
Proposed by Zone- 1
Police Station- Shahpura Tehsil- Kolar Bhopal
52
Police Station- Misrod Tehsil- Kolar Bhopal
Sallaiya river pool (Kerwa river) to Sallaiya Chouraha to 80 feet road till railway line main road
7
60
Gram Jhagariya
Police Station- Awadhpuri Tehsil- Huzur Bhopal
Police Station- Katara hills Tehsil- Huzur Bhopal भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
662
60
Till Forest boundary
8
Zone-2
Police Station- Awadhpuri Tehsil- Kolar Bhopal
9
Police Station- Katara hills Tehsil- Kolar Bhopal
61
SOS Road to Peeriya Joint
Police Station- Awadhpuri Tehsil- M P NagarBhopal
10
Police Station- Piplani Tehsil- M P Nagar Bhopal
Gram Rani Pipliya
Gram
Panchayat
Khandavad
Police Station- KolarRoad Tehsil- Kolar Bhopal
Gram Semri Khurd
11
Police Station- Misrod Tehsil- Kolar Bhopal Gram Panchayat Bagroda
12
Police Station- Kotwali Tehsil- Huzur Bhopal
Police Station- Katara Hills Tehsil- Kolar Bhopal
19
Police Station- Shahjahanabad Tehsil- Huzur Bhopal
frontofNehru Nagar Saifiya College Beldarpura area of Bhopal Talkies from Hanuman Mandir in
13
Police Station- Talaiya Tehsil- Huzur Bhopal
Zone-3
08
Police Station- Kotwali Tehsil- Huzur Bhopal
Rightside ofMain Road- Sadar Manzil , Raju Tea Stall , Imamigate, Shagun Hotel , Malipura, Viva Hospital, BrizisiaMasjid, Hawa Mahal Road
14
Police Station- Kohefiza Tehsil- Huzur Distt . Bhopal
Police Station- Kotwali Tehsil- Huzur Bhopal
09
All shops along Jameel Hotel line , Dargah, Hamidia Hospital , entire area from new emergency gate to photocopyshop
15
Police Station- Mangalwara Tehsil- Huzur Distt. Bhopal 18
Police Station- Hanumanganj Tehsil- Huzur Bhopal
Some areas which are on the road in frontofRailway Station Platform No. 06 .
16 Ravidaspura, Kabitpura
Police Station- Shahjahanabad Tehsil- Huzur Distt. Bhopal 10
Police Station- Teelajamalpura Tehsil- Huzur Bhopal
03
GramBairagarh kala
Zone-4
PoliceStation 17 Khajuri Sadak Tehsil Hujur Bhopal
18
Police Station Bairagarh Tehsil HujurBhopal
GramMugaliya Chap Gram Panchayat Mugaliya Chap
Police Station Khajuri Sadak Tehsil Hujur Bhopal
Police Station Ratibad Tehsil Hujur Bhopal
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KAUSHLENDRA VIKRAM SINGH, Collector & Ex . Officio Dy. Secy.
663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2024 क्र. कलेक्टर - भोपाल- 108-2024
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल कमांक-2 ) की धारा-2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश कमांक/एफ-2/(क) /15/ 99/ बी-3 / दो दिनांक 11.10.2004 तथा शासन के पत्र कमांक/ एफ-2 /(क)/ 9/08 / बी-3 / दो दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं मध्य प्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक 01 /1770880/2023 / बी-3/ दो, भोपाल दिनांक 02.01.2024 एवं पत्र क्रमांक 03 /1770880/ 2023 / बी-3 /दो, भोपाल दिनांक 04.01.2024 द्वारा जिले के भीतर कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक /01 / 2024 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये जिला भोपाल देहात में निम्नानुसार गावों/ कॉलोनियों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना / चौकियों में मध्य प्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पुननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ:-
एक नीचे दी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को अपवर्जित करते है ।
दो सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रो को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है ।
सारणी
सारणी
ग्राम/ महोल्ले का नाम एवं
बन्दोबस्त/ वार्ड क्रमांक
पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है ।
क्र. पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है ।
3
2
1
1.
ग्राम/ महोल्ले का नाम बंदोबस्त नं ० वार्ड क्र ०
पुलिस थाना - गुनगा तहसील- बैरसिया जिला भोपाल
1
ग्राम गांगा पिपलिया
पुलिस थाना -बैरसिया
तहसील- बैरसिया
जिला भोपाल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल दिनांक 30 जनवरी 2024
क्र. कलेक्टर- भोपाल- 2024.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. - कलेक्टर- भोपाल - 108-2024 , दिनांक 30 जनवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
664
Bhopal , the 30th January 2024
In exercise of the powers conferred by clause(s) section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973 (No 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department order number F - 2 (K) 15 /99/B - 3 /two dated 11/10/2004, number F - 2 ( K) 9/08 /B - 3 /two dated 30/07/2010, number 01 / 1770880/2023/B - 3 /two dated 02/01/2024 and number 03 / 1770880 /2023/B -3/two dated 04/01/2024 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector /SP /DPO. in meeting Dated 30/01/2024 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations / out posts mentioned in the Table below. The State Government hereby Notifies Police Superitendent BHOPAL (Rural ) in favour ofpublic interest of Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette-
1 Exclude form the police station mentioned in column (1 ) of the table below the local areas specified in column(2) there of and
2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table .
TABLE
DISTRIC
BHOPAL RULAR
LOCAL AREA
Name of Villages , and Settlement No , Ward No
Name ofpolice station(with tehsil and distt .) from which excluded
(1)
S.No.
Name ofpolice station (with tehsil and distt . ) from which included
(3) (2)
Settlement No
Name ofVillages ,
1 Ganga Pipalia
Police Station Berasia
RULAR BHOPAL
Tehsil Berasia Bhopal
Police Station Gunga Tehsil Berasia Bhopal
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KAUSHLENDRA VIKRAM SINGH , Collector & Ex . Officio Dy. Secy.
665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश
क्र. 470- एस डब्ल्यू- परि.- 2024
रायसेन, दिनांक 19 जनवरी 2024
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क0-2) की धारा-2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क०/ एफ-2 / (क) /15 / 99 / बी-3 / दो दि० 11.10.2004 तथा शासन के पत्र क०/एफ-2 /(क)/09/ 08 / बी-3 /दो दि० 30.07.2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की गठित जिलास्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ , समिति की आयोजित बैठक दि० 18.01.2024 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधोलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये युक्तियुक्तकरण उपरांत रायसेन जिले के सभी अनुभागों के थानों की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण म०प्र ० राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट ग्राम क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने से सारणी के कॉलम क ० (4) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करते है-
क०
ग्राम/ कस्बा
वर्तमान में किस थाना
क्षेत्रान्तर्गत है ।
1
2
क्षेत्र जिसमें सम्मिलित किया जा रहा है ।
3
1
ग्राम जैतगढ
4
थाना देवनगर
2
ग्राम भर्दा चंदौरा थाना बम्होरी
चौकी नकतरा थाना देवनगर
थाना सुल्तानपुर
3
टोला मोतियाखेडा चौकी नकतरा थाना देवनगर
थाना सुल्तानपुर
4
ग्राम चिलवाह चौकी नकतरा थाना देवनगर
थाना सुल्तानपुर
5
टोला रामनगर चौकी नकतरा थाना देवनगर
थाना सुल्तानपुर
6
टोला उमरई चौकी नकतरा थाना देवनगर
थाना सुल्तानपुर
7
टोला आमापानी चौकी नकतरा थाना देवनगर
थाना सुल्तानपुर
8
वन टोला गेरूघाटी चौकी नकतरा थाना देवनगर
थाना सुल्तानपुर
9
वन टोला बडकुई चौकी नकतरा थाना देवनगर
थाना सुल्तानपुर
10 वन टोला घेटाकछार चौकी नकतरा थाना देवनगर
थाना सुल्तानपुर
11 ग्राम महुआखेडा चौकी नकतरा थाना देवनगर
थाना सुल्तानपुर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविन्द कुमार दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 फरवरी 2024
666
No. 475 - SW-PARI0-2024--
Raisen , the 19th January 2024
In exercise of the powers conferred by clause (s ) Section 2 fo the code of Criminal procedure 19733 (No 2 of 1947) and Madhya Pradesh Home ( Police) Department order number F - 2 (K) 15/99 /B-/two date 11/10/2004 and number F- 2 (K) 9 / 08 /B - 3 / two dated 30/07/2010 Committee of the Distt Collector/SP /DPO in meeting Dt . 18-01-2024 dcided partial modification of the previous notification after rationalization in the specified local areas comprised in respective police station mentioned in the Table below . The state Government hereby notifies Police station Comprising the areas specified below with effect from date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette, the village specified in column (2) ofthe table given below are included in the police station mentioned in column (4) ofthe table from the police station mentioned in column (3) of the table-
TABLE
S.No
Gram
Name of police station in which included
Name ofpolice
station from which
exclude
2
1
1
VillageJaitgarh
4
3
Police Station Bamhori
Police Station Devnagar
2
Police Station Sultanpur
Village Bharda Chandora
3
TolaMotiyakheda OP Nakhtra Police Station Devnagar
OP Nakhtra Police Station Devnagar
Police Station Sultanpur
4
OP Nakhtra Police Station Devnagar
Police Station Sultanpur
Village Chilwaha
5
OP Nakhtra Police Station Devnagar
Police Station Sultanpur
6
TolaRamnagar Tola Umrai
Police Station Sultanpur
7
Tola Amapani OP Nakhtra Police Station Devnagar
Police Station Sultanpur
8 Forest Tola Gerughati OP Nakhtra Police Station Devnagar
OP Nakhtra Police Station Devnagar
Police Station Sultanpur
9
Forest Tola Badkuyi OP Nakhtra Police Station Devnagar
Police Station Sultanpur
10
Police Station Sultanpur
Forest Tola Ghetakachar
11 Village Mahuakheda OP Nakhtra Police Station Devnagar
OP Nakhtra Police Station Devnagar
Police Station Sultanpur
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ARVIND KUMAR DUBEY, Collector & Ex . Officio Dy . Secy.