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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 28 ]
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 9 फरवरी 2024- माघ 20, शक 1945
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2024
क्र. 2053 - मप्रविस- 16 - विधान-2024.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 ( क्रमांक 4 सन् 2024 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है . तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.
55 56
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ४ सन् २०२४
मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक , २०२४
वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्तनाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२४ है.
२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये तीस हजार दो सौ पैंसठ करोड़ पंद्रह लाख चौदह हजार छः सौ बयालीस होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत्वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी.
वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ३,०२,६५,१५,१४,६४२ कादियाजाना.
विनियोग.
३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दिए जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां , उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.
अनुसूची
( धारा २ और ३ देखिये )
(२) सेवायें और प्रयोजन
(१) अनुदानका
संख्यांक
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
राजस्व
भारित विनियोग-लोक ऋण
पूंजी
००१. सामान्य प्रशासन
राजस्व
(आंकड़े रुपयों में)
(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां
योग संचित निधि पर भारित
विधान सभा द्वारा मतदत्त
रुपये
रुपये
रुपये
0
१२,००,००,०१,३०० १२,००,००,०१,३००
२००
२००
२४,४०,०९ , ८६४
००२. विमानन
राजस्व
२४,४०,०९ ,८६४
२५,००,००,०००
२५,००,००,०००
००३. गृह
राजस्व
पूंजी २०० ३००
२०० ३०० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024
56 (1)
(१)
(२)
(३)
रुपये
रुपये
रुपये
००५. जेल
राजस्व
३००
३००
००६. वित्त
राजस्व
४,८००
४,८००
००७. वाणिज्यिक कर
राजस्व १,५४,७०, ९ १,४००
१,५४,७०, ९ १,४००
पूंजी
१९ , ००,००,०००
१९ , ००,००,०००
०१२. ऊर्जा
राजस्व
७,५९, ५७,००,६००
७,५९, ५७,००,६००
पूंजी १,३३,६५,००,००,७००
१,३३,६५,००,००,७००
०१३. किसान कल्याण तथा कृषिविकास
राजस्व
१,३००
१,३००
०१४. पशुपालन एवं डेयरी
राजस्व
८६,१५,७१,६००
८६,१५,७१,६००
पूंजी
०१५. घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति
विभाग
राजस्व ६०० ६००
०१७. सहकारिता
राजस्व ६०० ६००
पूंजी ६०० ६००
०१८. श्रम
राजस्व
१,२५,००,०००
१,२५,००,०००
०१ ९ . लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
राजस्व ४,२२,५०,००,०००
° ४,२२,५०,००,०००
०२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
पूंजी २६,१६,५६,५०,०००
२६,१६,५६,५०,००० 56 (2)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024
(१)
(२)
(३)
रुपये
रुपये
रुपये
०२२. नगरीय विकास एवं आवास
राजस्व
१००
१००
६००
पूंजी
६००
०२३. जल संसाधन
राजस्व
पूंजी
४,२०,००,०९,७००
४,१०,००,०९,७००
०२४. लोक निर्माण कार्य
८००
८००
राजस्व
पूंजी
२३,८५,००,१२,२००
१९, ८५,००,१२,२००
०२५. खनिज साधन
राजस्व
पूंजी
०२७. स्कूल शिक्षा
राजस्व
३,५०,००,००,३००
३,५०,००,००,३००
पूंजी
२,०००
२,०००
०२८. राज्य विधान मंडल
राजस्व
४००
४००
०२९ . विधि और विधायी कार्य
पूंजी
२००
२००
०३०. ग्रामीण विकास
राजस्व
५,२९ , ००,००,२००
५,२ ९, ००,००,२००
पूंजी
२००
२००
०३२. जनसंपर्क
राजस्व
३,२४,००,००,०००
३,२४,००,००,०००
०३३. जनजातीय कार्य
पूंजी
२५,९८,७५,०००
२५, ९८,७५,०००
०३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
राजस्व २,५०,००,००,०००
२,५०,००,००,००० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 फरवरी 2024
(१)
(२)
रुपये
०३७. पर्यटन
राजस्व
१००
पूंजी
३००
०३९ . खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्तासंरक्षण.
राजस्व
56(3)
(३)
रुपये
रुपये
१००
३००
१,५०,००,००,७००
१,५०,००,००,७००
पूंजी
६००
०४०. पंचायत
राजस्व
६००
२१,३५,००,००,०००
२१,३५,००,००,०००
०४४. उच्च शिक्षा
राजस्व ४,२००
पूंजी ३,६००
०४८. नर्मदा घाटी विकास
राजस्व
४,२०० ३,६००
६२,५०,००,०००
पूंजी
६२,५०,००,०००
८,०७,००,००,०००
८,०७,००,००,०००
०५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
राजस्व
०५२. चिकित्सा शिक्षा
राजस्व
२,२३,०६,००,०००
२,२३,०६,००,०००۰
पूंजी
३,६२,५०,००,०००
३,६२,५०,००,०००
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण
राजस्व
१००
०५५. महिला एवं बाल विकास
राजस्व
१००
३३,८५,८०,६८ , ९ ७८
३३,८५,८०,६८, ९ ७८
पूंजी
२६,०४,००,०००
२६,०४,००,०००
राजस्व :
१२,००,००,०१,३०० १,०१,७३,०५,५८,४४२
८९, ७३,०५,५७,१४२
योग:
पूंजी :
२,०० , ९ २,० ९, ५६,२०० ४,१०,००,००,२००
१, ९ ६,८२,० ९, ५६,०००
३,०२,६५,१५,१४,६४२
२,८६,५५,१५,१३,१४२
वृहद्-योग:
१६,१०,००,०१,५०० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9. फरवरी 2024
56(4)
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपाल :
जगदीश देवड़ा भारसाधक सदस्य .
तारीख ७ फरवरी , २०२४
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.