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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2024....

Published 12 February 2024

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
32
Identifier
in.gazette.madhya.2024-02-12.32.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी 2024- माघ 23, शक 1945

क्रमांक 32]

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. 2361 - मप्रविस- 16- विधान-2024. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 2024 ( क्रमांक 1 सन् 2024 ) जो विधान सभा में दिनांक 12 फरवरी 2024 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०२४

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, २०२४

विषय-सूची

खण्डः

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

२. अधिनियम के वृहद् शीर्ष का संशोधन.

३. धारा २ का संशोधन.

४. धारा ५ का संशोधन.

५. धारा ६ का संशोधन.

६. धारा २१ का संशोधन.

७. धारा २४ का संशोधन.

८. धारा २८ का संशोधन.

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९. धारा ६१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2024

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मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०२४

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , २०११ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम , २०२४ है.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा और इस संशोधन अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक १ ९ सन् २०११ ) के अधीन मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध बैचों पर लागू नहीं होगी.

अधिनियम के वृहद् शीर्ष का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , २०११ ( क्रमांक १ ९ सन् २०११ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) के वृहद् शीर्ष में, शब्द " नर्सिंग " तथा शब्द " सह- चिकित्सा " का लोप किया जाए.

धारा २ कासंशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, -

(क) खण्ड ( ग ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्: - " ( ग क) " मण्डल " से अभिप्रेत है , कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल.".

(ख) खण्ड ( ध ) का लोप किया जाए.

(ग ) खण्ड ( फ) का लोप किया जाए.

(घ) खण्ड ( यज ) का लोप किया जाए.

धारा ५ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ५ में , खण्ड ( तैंतीस ) में, शब्द " व्यापम " के स्थान पर, शब्द " कर्मचारी चयन मण्डल " स्थापित किए जाएं.

धारा ६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में, -

(एक) उपधारा ( २ ) में, शब्द " नर्सिंग " तथा शब्द " सह- चिकित्सा " का लोप किया जाए ; (दो) उपधारा ( ३ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः-

" (३ ) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात-

(क) ऐसे महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी , जिन्हें यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् द्वारा या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो;

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2024

(ख ) चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग नेचुरोपैथी, सिद्ध या सहबद्ध विषयों के अध्यापन में लगे हुए किसी विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग को लागू नहीं होगी;

(ग ) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा संधारित या संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी. " .

धारा २१ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा ( १ ) में, समूह - ग में , खण्ड ( बारह ) में, शब्द " नर्सिंग " तथा शब्द " सह- चिकित्सा " का लोप किया जाए.

७. मूल अधिनियम की धारा २४ में, उपधारा ( १ ) में, -

धारा २४ का संशोधन.

(एक) खण्ड ( सात ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" (सात) संबद्ध महाविद्यालयों से दो विभागाध्यक्ष, जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे. ".

(दो) खण्ड ( दस ) में, शब्द " नर्सिंग " तथा शब्द " सह - चिकित्सा " का लोप किया जाए.

धारा २८ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की धारा २८ में, उपधारा ( १ ) में, खण्ड ( पांच ) के परन्तुक में, शब्द " भारतीय नर्सिंग परिषद्" तथा शब्द " अथवा सह - चिकित्सा परिषद् " का लोप किया जाए.

धारा ६१ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा ( १ ) में, शब्द " भारतीय नर्सिंग परिषद्" तथा शब्द " या सह - चिकित्सा परिषद्" का लोप किया जाए .

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग आयुर्वेदिक, यूनानी , होम्योपैथी, योग , नेचुरोपैथी, सिद्ध, सह- चिकित्सा और उपाधि एवं उपाधिपत्र स्तर पर अन्य सहबद्ध विषयों में व्यवस्थित , दक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ ( क्रमांक १ ९ सन् २०११ ) अधिनियमित किया गया है.

२. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की बढ़ती जिम्मेदारियों की दृष्टि से और राज्य में चारों तरफ फैले हुए नर्सिंग एवं सह - चिकित्सा संस्थाओं की संख्या में सतत् वृद्धि और छात्रों के बढ़ते हुए वार्षिक प्रवेश की दृष्टि से यह आवश्यक है कि अन्य मान्यता प्राप्त शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालय उपाधि एवं उपाधिपत्र स्तर पर नर्सिंग एवं सह- चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी उठाएं, जिससे कि आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , नर्सिंग एवं सह - चिकित्सा विषयों को छोड़कर परिनियम में यथा उल्लिखित चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, आयुर्वेदिक एवं अन्य विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित कर सकें.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

राजेन्द्र शुक्ल भोपाल:

भारसाधक सदस्य.

तारीख ५ फरवरी , २०२४.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-02-12.32.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-02-12.32.Extraordinary.