Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024...

Published 12 February 2024

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
33
Identifier
in.gazette.madhya.2024-02-12.33.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 फरवरी 2024- माघ 23, शक 1945

क्रमांक 33 ]

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. 2358 - मप्रविस - 16- विधान-2024.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) विधेयक, 2024 ( क्रमांक 3 सन् 2024 ) जो विधान सभा में दिनांक 12 फरवरी 2024 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) विधेयक, २०२४

विषय-सूची

खण्ड:

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा २४ का संशोधन.

४. अनुसूची ३ का संशोधन.

५. संक्रमणकालीन उपबंध.

६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

65 66

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2024

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) अधिनियम, २०२४ है.

संक्षिप्त नाम तथा

प्रारंभ.

(२ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , २०१७ ( क्रमांक १ ९ सन् २०१७ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ में, -

खण्ड ( ८० ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्ः- (क)

" (८०क) " ऑनलाइन गेम खेलना " से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है ;

(

८०ख) " ऑनलाइन धनीय गेम खेलना " से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम , प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;" ;

खण्ड ( १०२ ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- ( ख)

" ( १०२ क) " विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे " से, -

(एक) दांव लगाने;

(दो) कैसिनो;

(तीन) द्यूतक्रीड़ा;

(चार) घुड़दौड़;

(पांच) लाटरी; या

(छह ) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है; " ;

66(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 फरवरी 2024

(ग) खण्ड ( १०५ ) में, अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" परन्तु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या प्रबंध करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है, या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या हस्तांतरित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे , मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो; ";

(घ) खण्ड ( ११७ ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" ( ११७क) " आभासी डिजिटल आस्ति " का वही अर्थ होगा, जो आयकर अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६१ का ४३ ) की धारा २ के खण्ड ( ४७क) में समनुदेशित है;";

धारा २४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २४ में, खण्ड ( ग्यारह ) में, अंत में, " और " का लोप किया जाए, उसके पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" (ग्यारह क ) भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और "

अनुसूची ३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की अनुसूची ३ में, पैरा ६ में, शब्द " लाटरी , दांव और द्यूत " के स्थान पर, शब्द "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों " स्थापित किए जाएं.

संक मणकालीन उपबंध.

५. इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन , दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे.

निरसन व्यावृत्ति. तथा ६. ( १ ) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२४ ( क्रमांक २ सन् २०२४ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2024

66 (2)

उद्देश्यों और कारणों का कथन

करदाताओं को सुविधा दिए जाने हेतु, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ ( क्रमांक १ ९ सन् २०१७ ) की कतिपय परिभाषाओं , रजिस्ट्रेशन से संबंधित उपबंधों और अनुसूची ३ में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को संशोधित करने के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

(एक) धारा २ में, " ऑनलाइन गेम खेलना ", " ऑनलाइन धनीय गेम खेलना ", " विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे " तथा " आभासी डिजिटल आस्ति" को परिभाषित करने के साथ ही धारा २ में " विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे " की पूर्ति के मामले में " पूर्तिकार " के संबंध में स्पष्टता लाने हेतु " पूर्तिकार " की परिभाषा में संशोधन करना.

(दो) भारत के बाहर किसी स्थान से , भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा २४ में एक नवीन खण्ड का अंतः स्थापन करना.

(तीन ) अधिनियम की अनुसूची ३ के पैरा ६ में, वर्तमान प्रविष्टियों " लाटरी , दांव और द्यूत " के स्थान पर, " विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे " का स्थापन करना, जिससे कैसिनो, घुड़दौड़ तथा ऑनलाइन गेम खेलने में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावों की करयोग्यता के संबंध में स्पष्टता प्रदान की जा सके.

३. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव , मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२४ ( क्रमांक १ सन् २०२४ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

४. अतः विधेयक प्रस्तुत है .

भोपालः

जगदीश देवड़ा भारसाधक सदस्य.

तारीख ७ फरवरी, २०२४

अध्यादेश के संबंध में विवरण

करदाताओं को सुविधा दिए जाने हेतु मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , २०१७ ( क्रमांक १९ सन् २०१९ ) की कतिपय परिभाषाओं, रजिस्ट्रेशन से संबंधित उपबंधों और अनुसूची ३ में संशोधन की आवश्यकता परिलक्षित हो रही थी जिसके तहत् ऑनलाइन गेम खेलना उससे संबंधित रजिस्ट्रेशन आदि को अधिनियम में सम्मिलित किया जाना था इसके साथ ही अन्य कुछ आवश्यक संशोधनों की भी आवश्यकता थी.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२४ (क्रमांक १ सन् २०२४ ) प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-02-12.33.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-02-12.33.Extraordinary.