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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक 2024...

Published 12 February 2024

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
35
Identifier
in.gazette.madhya.2024-02-12.35.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्य प्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, सोमवार , दिनांक 12 फरवरी 2024- माघ 23 , शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. 2352- मप्रविस- 16- विधान -2024.-मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक 3 ) विधेयक, 2024 ( क्रमांक 6 सन् 2024 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है . तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

69 70

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2024

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -३ ) विधेयक, २०२४

३१ मार्च, २०१७ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्तनाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-३ ) अधिनियम, २०२४ है.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपए तेईस करोड़ सतहत्तर लाख एक सौ अठासी होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिये ३१ मार्च, २०१७ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से , अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

३१ मार्च , २०१७ को समाप्त हुए वर्षके कतिपय अधिक व्यय की पूर्तिकरने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचितनिधि में से रुपये २३,७७,००,१८८ का दियाजाना.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, २०१७ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी .

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिए )

(२) सेवाएं और प्रयोजन

(१) अनुदानका

पूंजीगत/राजस्व क्रमांक

मतदत्त रुपये

०२. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय .

राजस्व (३) आधिक्य

योग रुपये भारित रुपये

२३,७७,००,१८८

२३,७७,००,१८८

राजस्व :

२३,७७,००,१८८

२३,७७,००,१८८

योग :

{

महायोग :

२३,७७,००,१८८

२३,७७,००,१८८ 70 (1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 2024

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिये उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च, सन् २०१७ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिऐ राज्य सरकार के व्यय हेतु विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

जगदीश देवड़ा भोपाल :

भारसाधक सदस्य.

तारीख ७ फरवरी , २०२४

" संविधान के अनुच्छेद २०७ ( ३ ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. ".

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-02-12.35.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-02-12.35.Extraordinary.