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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 7]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी 2024- माघ 27, शक 1945
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2024
एफ - 11-164-2019- सूअप्र - एक-9-50.- राज्य शासन एतद्वारा, श्री ए. के. शुक्ला, मा. मुख्य सूचना आयुक्त को सपत्नीक भोपाल से धर्मशाला ( हिमाचल प्रदेश ) वाया- दिल्ली-अमृतसर ( कैलेण्डर वर्ष 2023 की तीसरी एल. टी. सी. ) हेतु दिनांक 26 से 29 दिसम्बर, 2023 तक, चार दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति / अनुमति प्रदान कीजाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव.
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2024
क्र. -एफ- 1-3-6-0002-2023 - साप्रवि-कक्ष ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपतिमहोदय श्री प्रणय वर्मा उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर को ओएसडी- कम- पीपीएस, उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक-ए-8721-( दो-1-11-2022 ) , दिनांक 27 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 6 से 9 नवम्बर 2023 तक 4 दिवस का पूर्ण वेतन एवं भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश के साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 नवम्बर 2023 तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 से 19 नवम्बर 2023 तक सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
809
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024 .
810
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
आर. क्र - 1782223-2024- साप्रवि कक्ष ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर का ओ.एस.डी. कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी- 5-99-(दो - 1-21- 2023 ) , दिनांक 5 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 13 से 17 नवम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश सहित अवकाश यात्रा सुविधा का उपयोग करने के कारण 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 तथा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक- एफ क्र. 31011-04-2008 - Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
(2) माननीय न्यायाधिपति महोदय द्वारा अवकाश नगदीकरण का उपभोग किये जाने का यह तृतीय अवसर है.
भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2024
आर क्र. 121-1782196-2024- साप्रवि कक्ष ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री एस. ए. धर्माधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ , इंदौर के एल. टी. सी. का आवेदन अवकाश, ओ.एस.डी.- कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 9276-दो-1-17-2016 , दिनांक 13 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 11 से 18 नवम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपयोग करने के कारण 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
(2 ) माननीय न्यायाधिपति का अवकाश नगदीकरण का उपयोग करने का यह प्रथम अवसर है .
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2024
आर. क्र. 723-1782300-2024- साप्रवि- कक्ष ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राजेन्द्र कुमार वाणी , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी. उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्रस्ताव प्रस्ताव क्रमांक-डी- 5201- ( दो- 1-22-2023 ) , दिनांक 5 दिसम्बर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 24 नवम्बर से 8 दिसम्बर 2023 तक पन्द्रह दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
भोपाल , दिनांक 6 फरवरी 2024
क्र. एफ. 5-16-2022 - साप्रवि- कक्ष ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री आनन्द पाठक, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी. , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-4625-(दो- 1-7-2021 ) , दिनांक 3 नवम्बर 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 17 अक्टूबर 2023 तक एक दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2024
क्र. एफ 1 ( ए) 10-2003- ब- 2- दो.- राज्य शासन , एतद्वारा, श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 20-21 जनवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, छतरपुर रेन्ज, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भाग 1 ]
811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
संशोधित आदेश
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री ललित शाक्यवार, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ 1 ( ए) 123-2016- ब-2-दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 दिसम्बर 2023 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्डस / एस. डी. ई. आर. एफ. भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 9 फरवरी 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 3-4 व 10-11 फरवरी , 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभके साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत पुरी (उड़ीसा ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमतिएवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
स्वयं
1. श्री महेश चन्द्र जैन
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
2. श्रीमती उषा जैन
पत्नी
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2024 (2) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र जैन , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्डस / एस.डी.ई.आर.एफ. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .
क्र. एफ 1 ( ए) 82-2013 - ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन को दिनांक 24 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक, सत्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 फरवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र जैन , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री सचिन शर्मा , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला उज्जैन द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक / पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन रेन्ज, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. एफ 1 (ए) 76-2009- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री ललित शाक्यवार, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज, छतरपुर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 3 से 12 जनवरी 2024 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत अण्डमान-निकोबार जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
(4 ) श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
1. श्री ललित शाक्यवार स्वयं
2. श्रीमती मधुर खन्ना शाक्यवार पत्नी
(5 ) अवकाशकाल में श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
3. कु. आर्निक खन्ना शाक्यवार - पुत्री
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल सिंह कुशवाह, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
4. श्री ओजूस खन्ना शाक्यवार पुत्र
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.
( 2 ) श्री ललित शाक्यवार, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री अमित सांघी , भापुसे , पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
812
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
[ भाग 1
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2024
क्र. 427-1855283-24- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2015 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है,
अर्थात्:-
अनुसूची
क्र.
जिले का नाम
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)
(2)
(3)
(4)
1
बालाघाट
बालाघाट
श्री भूपेन्द्र सिंह , JMFC
No. 427-1855283-24 - L- 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
SCHEDULE
S. No.
Name of the District
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
(2)
(3)
(1) 1
Balaghat
Balaghat
Name of the Principal Magistrate & Designation (4) Shri Bhupendra Singh , JMFC
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसारिया, उपसचिव.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2024
क्र. एफ 4-3-0001-2023-1 - पैंसठ. - राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना , 2022 की कंडिका क्रमांक 6.3 - वित्तीय सहायता की उपकंडिका 6.3.1- प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप्स एवं इन्क्युबेटर्स अंतर्गत निम्नानुसार नवीन प्रावधान अन्तः स्थापित किया जाता है
" आयोजनों में सहभागिता हेतु सहायता - मध्यप्रदेश के स्टार्टअप्स को निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी-
(अ) स्टार्टअप केन्द्रित घरेलू आयोजनों ( Domestic Events ) में प्रति आयोजन सहभागिता हेतु किये गए व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रुपये 50,000 तक की प्रतिपूर्ति.
813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
(ब) देश से बाहर स्टार्टअप केन्द्रित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों ( International / Overseas Events ) प्रति आयोजन सहभागिता हेतु किये गये व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रुपये 1,50,000 तक प्रतिपूर्ति.
(स) उक्त बिन्दु क्रमांक ( अ ) तथा ( ब ) में उल्लेखित वित्तीय सहायता मध्यप्रदेश के किसी भी स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक आयोजन हेतु प्रबंध संचालक, (म. प्र. ) लघु उद्योग निगम के अनुमोदन उपरांत प्रदान की जा सकेगी . किन्तु यह सहायता एक स्टार्टअप को उसके जीवनकाल में दो बार से अधिक नहीं दी जावेगी.
उक्त ( अ ) , ( ब ) एवम् ( स ) से अधिक राशि अथवा संख्या होने की स्थिति में प्रकरण यथोचित पाये जाने पर सचिव / प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अनुमोदन से स्वीकृत किये जावेंगे.
राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय आयोजन सहभागिता में किये गए व्यय में सहभागी द्वारा आने - जाने, ठहरने , उत्पाद परिवहन एवं स्टॉल शुल्क यदि कोई हो तो, पर किये गए व्यय उक्त सहायता हेतु पात्र होंगे .
उक्त सहायता प्राप्त करने के लिऐ अनुमति प्राप्त करने हेतु स्टार्टअप्स को आयोजन दिनांक से 15 दिन पूर्व मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर को आवेदन करना होगा , जिसमें आयोजन का विवरण , उपयोगिता / प्रासंगिकता एवं अनुमानित व्यय का उल्लेख होगा. उक्त आवेदन के आधार पर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल द्वारा स्टार्टअप को आयोजन में सहभागिता हेतु निर्णय लिया जायेगा एवं इस संबंध में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल का निर्णय अंतिम होगा.".
2. उक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, सचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 अक्टूबर 2023
क्र. एफ- 11-08-2019- तीस .- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-08-2019-तीस , दिनांक 6 मार्च 2020 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.
2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.
3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:-
राज्य
तहसील
जिला
स्वामित्व
अनुसूची स्मारक का नाम
स्थानीय क्षेत्र का नाम क्षेत्रफल (हे. में)
धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है
(6)
सर्वे नं. 221
(1) म. प्र.
(2) इन्दौर
(7) 0.480
(8) राजस्व विभाग
(5) किला (शासकीय )
(4) ग्राम जामखुर्द
(3) महू, डॉ. अम्बेडकर नगर
खरगोन महेश्वर
म. प्र.
ग्राम बागरदा
(9) धार्मिक पूजा ( एक मंदिर है ) किला जीर्णशीर्ण है
तथा एक बावड़ी स्थित है.
0.040
जाम दरवाजा
बीट बागरदा
आरक्षित
वन क्षेत्र
म. प्र. शासन वन विभाग
कक्ष
क्रमांक 57
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
814
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2024
क्रमांक-यूडीएच-3 / 0004/ 2024 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम
(संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012 ), की धारा 23- " क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क ०अ० आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक -4640 / टीसी / 52 / इंदौर/ उपां/ नग्रानि / 2023 दिनांक 04/10/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-
अनुसूची
क्रं.
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.
2.
3.
4.
1
4.387
98/2
भागीरथपुरा तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर
4.387
कुल रकबा
हेक्टेयर
शर्तेः-
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग
5.
6.
औद्योगिक, आमोद- प्रमोद (आंशिक) एवं मार्ग
आमोद-प्रमोद (आंशिक) रेल्वे स्टेशन , वाणिज्यिक एवं मार्ग
1. प्रश्नाधीन स्थल के पश्चिम दिशा में विद्यमान एम०आर० 4 मार्ग की चौड़ाई 45.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः रेल्वे की सीमा के पश्चात मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।
2. आवेदित स्थल के दक्षिण दिशा में स्थित वर्तमान 12.00 मीटर चौड़े मार्ग हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।
3. स्थल पर विद्यमान धार्मिक स्थल के संबध में संबधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जाना आवश्यक होगा । 1
4. स्थल पर निर्माण / विकास के पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव / उपयुक्तता का समुचित परीक्षण किया जाकर पर्यावरणीय संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए समस्त संबंधित विभागों से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।
3. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।
815
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
सूचना
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024
क्रमांक- यूडीएच-3 / 0006/ 2024 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम
(संशोधित) 1973 (कमांक-1 सन् 2012), की धारा 23- " क" की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क ०अ ० आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4273 / टीसी/ 22 /देवास/ उपां/ नग्रानि/ 2023दिनांक15/09/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-
अनुसूची
क्रं.
ग्राम
खसरा क्रमांक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग 1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
0.280
वाणिज्यिक एवं मार्ग
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग
देवास जूनियर 288/2 तहसील देवास नगर जिला देवास
0.670
कुल रकबा
हेक्टेयर
शर्ते:-
1. प्रश्नाधीन स्थल पर उत्तर दिशा में विद्यमान महात्मा गांधी मार्ग की चौड़ाई 20.00मीटर यथावत रखी जावे ।
2. प्रश्नाधीन स्थल के पूर्व दिशा में 16.00 मीटर चौड़ मार्ग की चौड़ाई नियोजन की दृष्टि से 18.00 मीटर रखना आवश्यक होगा एवं मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना होगा ।
5. उपरोक्त उपांतरण देवास विकास योजना, 2031 का एकीकृत भाग होगा ।
816
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
सूचना
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024
क्रमांक- यूडीएच -3 / 0008 / 2024 / 18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क " की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क०अ ० आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4662 / टीसी / 30 / रतलाम / उपां /नग्रानि/ 2023 दिनांक 04/10/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित आलोट विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम
क्रं.
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
4.
2.
3.
1.
0.670 1
1345/1/1
विक्रमगढ़ तहसील आलोट जिला रतलाम
कुल रकबा
0.670 हेक्टेयर
नोट:-
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग
6.
5.
वाणिज्यिक एवं मार्ग सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग
तहसीलदार , तहसील आलेट जिला रतलाम की फर्द बटांकन वर्ष 2022-2023 के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का खसरा क्रमांक 1345/1/1 एवं रकबा 0.670 के अनुसार उपांतरण प्रस्तावित है ।
शर्तेः-
1. प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख आलोट विक्रमगढ़ रेल्वे स्टेशन मार्ग (मुख्य मार्ग क्रमांक-3 ) की चौड़ाई आलोट विकास योजना , 2031 में प्रस्तावित चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः रेल्वे स्टेशन की सीमा से 30.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।
2. रेल्वे सीमा से 30.00 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा ।
3. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।
4. वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म ०प्र ० भूमि विकास नियम, 2012 एवं आलोट विकास योजना, 2031 के प्रावधानुसार लागू होंगे ।
5. उपरोक्त उपांतरण आलोट विकास योजना, 2031 का एकीकृत भाग होगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के . कार्तिकेय , उपसचिव, 817
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2024
क्रमांक 01 /ई-1719628/2023 /18-1 , दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम , 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु पदों के चिन्हांकन के लिए समिति के अनुसार, एतद्वारा , अनुसूची- एक के नगरीय विकास एवं आवास विभाग की स्थापना में अनुसूची-2 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों को चिन्हांकित करती है, अर्थात्: -
अनुसूची-एक
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
श्रेणी पद/संवर्ग नाम
सीधी योग भर्ती के लिये स्वीकृ त पद
दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%)
निशक्तजनो केलिए चिन्हांकित पदों की कुल संख्याका कुलयोग (6%)
1
2
3
4
5
6
द्वितीय
15
1
0 लेखाधिकारी (सहायक 15 संचालक)
73 73
4
1 तृतीय
सहायक लेखाधिकारी
द्वितीय
12 12
1
0 स्वच्छता अधिकारी/ठो सअपशिष्ट प्रबंधन
6
1
तृतीय
स्वच्छता निरीक्षक उपयंत्री 685 685
41
10 तृतीय
अभियुक्त
योग (6+7+ 8+9)
बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)
लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी(1.5%)
7
8
ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु- बिकलोंगता (1.5%) 9
10
11
0
0
1
1
1
1
1
4
0
0
1
1
1
2
2
6
10
11
10
41 818
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
No. 01 / E -1719658 /2023 / 18-1 , In exercise of the powers conferred by section 101 of the Rights of Person with Disabilities Act , 2016 ( No.49 of 2016) , the State Government , in accordance with the committee for the Identification of the posts for the disabled persons under the provisions of rule 17 of the Madhya Pradesh Rights ofPersons with Disability Rules , 2017, hereby, identifies the posts reserved for the Disabled Persons as per the specifications prescribed in Schedule -ll in the establishment of Urban Development and Housing Department of ScheduleI , namely: -
Schedule- I
UrbanDevelopment and Housing Department
Category Post/ Cadre
Visually Impaired and low vision (1.5%)
Posts Total sanctio ned for direct recruit ment
Total Posts Identified for the disabled (According to 6 percent)
1
2
3
4
5
6
Second
15
1
15
0 Account Officer (Assistant Dairector)
Third
4
73
73
1 Assistant Account Officer
Second
12
1
12
0 City Sanitation Officer/ Solid Waste manageme ntOfficer
Third
100
100
1
6
Third
685 685
41
10 Sanitation Inspector Sub Engineer
Remark
Total ( 6+ 7+ 8+9)
Hearing Impaired Deafand Hard of Hearing (1.5%)
Autism, Intellectual Disability, Specific leaming Disability, Mental Illness and Multiple Disability (1.5%)
Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured person, Dwarfism, AcidAttack Victim and Muscular Dystrophy (1.5%)
7
8
9
10
11
0
1
0
1
1
1
1
4
0
0
1
1
1
2
2
6
10
11
10
41
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षल पंचोली, उपसचिव.
819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2024
क्रमांक 846 / 1762994/2023/तेरह : यह कि, मेसर्स रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, "ऊर्जा भवन" , लिंक रोड-2 , 5 नं. बस स्टॉप के पास , शिवाजी नगर, भोपाल - 462016 द्वारा 400 केव्ही उपकेन्द्र छेगांव से 33/220 केव्ही पूलिंग , सबस्टेशन सकतापुर तक एवं 220 केव्ही छेगांव सकतापुर लाईन AP/25 के कॉमन पाईन्ट से 33/220 केव्ही पूलिंग सबस्टेशन चित्रामोड़ तक 220 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण का इरादा रखता है ।
और यह कि ओववदक मेसर्स रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश में 400 केव्ही उपकेन्द्र छेगांव से 33/220 केव्ही पूलिंग , सबस्टेशन सकतापुर तक एवं 220 केव्ही छेगांव सकतापुर लाईन AP/ 25 के कॉमन पाईन्ट से 33/220 केव्ही पूलिंग सबस्टेशन चित्रामोड़ तक 220 के. व्ही. शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया है । प्रस्तावित पारेषण लाइनें मध्यप्रदेश के दो जिलों यथा खण्डवा एवं खरगोन में है एवं क्षेत्र के मुख्य ग्राम लाईनों के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे ।
अतएव प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार , एतदद्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अधीन मेसर्स रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड , भोपाल को मध्यप्रदेश के खण्डवा एवं खरगोन जिले में 220 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों पर अनुमति प्रदान करता है : -
(i ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को उपरोक्तानुसार शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा ।
( ii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी , अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से "राइट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू. ) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
(iii) आवेदक कंपनी उपरोक्त पारेषण लाईनों को म.प्र . पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपीपीटीसीएल ) द्वारा अनुमोदित ले- आउट प्लान और लाईन ओरिएंटेशन के [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
820
अनुसार म.प्र . पावर ट्रांसमिशन कंपनी के उपकेन्द्रों एवं पूलींग उपकेन्द्रों पर संबद्ध करेगी ।
(iv) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाईनों का निर्माण कार्य टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा।
(v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईनों का निर्माण विद्युत अधिनियम , 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम , 2023 , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम , 2022 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2022 के प्रावधानों तथा उनके संशोधनों के अधीन किया जाएगा ।
(vi ) आवेदक कंपनी को गांवों/शहरों के उन भूमि मालिकों से " अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा , जिनकी भूमि पर लाईन के सपोर्ट / टावरों को खड़ा किया जाना है।
(vii ) पारेषण लाईनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा ।
(viii ) यदि लाईनों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है , तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी।
(ix ) प्रस्तावित शिरोपरि लाईनों के विद्यमान पारेषण लाईनों, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग , नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी , सक्षम प्राधिकरण/कंपनी की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी ।
(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें निकालने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी । साथ ही लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
(xi ) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
(xii) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।
821
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
(xiii ) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को स्वयं के व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
(xiv) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है , तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा ।
(xv) यदि आवेदक कंपनी की लाईनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा ।
(xvi ) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय- समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी ।
(xvii) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी ।
(xviii ) लाईनों के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन , राज्य पारेषण उपयोगित (एस.टी.यू. ) तथा म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा।
(xix ) राज्य सरकार उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमति को वापस ले सकती है या रद्द कर सकती है।
(xx) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर , यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
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No. 846-1762994-2023-13
Whereas , the applicant M/ s Rewa Ultra Megha Solar Limited , " Urja Bhawan " Link Road - 2, near 5 no . Bus Stop , Shivaji Nagar, Bhopal 462016 intends to lay 220 kV overhead transmission line from 400 kV Substation Chhegaon to 33/220 kV Pooling Substation, Saktapur & from common point of 220 kV Chhegaon - Saktapur line AP/ 25 to 33/220 kV Pooling Substation Chitramood .
And whereas , the applicant M/ s Rewa Ultra Megha Solar Limited has applied for permission to lay over head transmission line from 400 kV Substation Chhegaon to 33/220 kV Pooling Substation Saktapur & from common point of 220 kV Chhegaon - Saktapur line AP/ 25 to 33/220 kV Pooling Substation Chitramood in Madhya Pradesh , under Section 68 of the Electricity Act 2003. The proposed transmission lines are in Khandwa & Khargone Districts of Madhya Pradesh and the line route covers main villages in the area .
Now therefore , the State Government , after consideration of the application received hereby , accords permission to M / s Rewa Ultra Megha Solar Limited under Section 68 of the Electricity Act 2003 , for construction of above mentioned 220 kV overhead transmission lines in Khandwa & Khargone Districts of Madhya Pradesh , on the following terms and conditions:-
i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act , 2003 shall be limited up to laying/ construction of the aforesaid overhead transmission lines for the purpose specified as above .
ii. The applicant Company shall be responsible to obtain " Right of Way " (ROW) clearance from District Magistrate , concerned departments and land owners at its own cost .
The applicant Company , shall terminate the transmission lines at MPPTCL's substation & Pooling Substations in accordance with the Lay - out plan & line orientation as approved by MPPTCL .
823
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
iv. The construction of transmission lines will be done by the Applicant Company as per the proposed route as marked on the topo sheet .
V. The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act-2003 & as amended from time to time and rules & regulations framed there under and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply ) Regulations 2023 , CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2022 and CEA (Safety Requirements for construction , operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2022 & amendments thereof.
vi. The Applicant Company will be required to obtain " NO OBJECTION CERTIFICATE " from land owners of the Villages / Towns on whose land, support/ towers are to be erected.
vii . The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority.
viii. In case cutting of trees is required for construction of lines , the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority.
ix. In case of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines , National / State highway , river , railway track, the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority/ Company .
Χ. In case the lines are proposed to pass over the forest land , the ApplicantCompany will obtain forest clearance before commencement ofwork in forest area . In addition, in case, for laying of line if forest area is not involved ' No Objection Certificate' of competent forest authority shall be required .
xi. In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees , the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .
xii. The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized/charged.
xiii . On completion of construction work of the proposed lines , the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector , before charging the lines , at its own cost .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
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xiv. If there is any damage to personal /public property during construction of proposed lines , Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority.
XV . If any charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision, the same shall be payable by the Applicant Company.
xvi . The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements ofState/ Central Govt . , prevailing and as amended from time to time .
xvii . The Applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between it and other party due to accident or any other reason during the work .
xviii . The permission for construction of lines is for four years from the date of order issued by State Government . The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State Government, State Transmission Utility (STU) and MPPTCL.
xix. The State Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the above stipulated time period.
XX. On violation of any of the above mentioned terms / conditions , the permission shall automatically stand CANCELLED .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
825
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) , डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश
डिण्डौरी, दिनांक 19 जनवरी 2024
क्र. 2715-सहा. आयु.- अधि.-2024
17
वनाधि
कार
पट्ट
दारों
की
संख्य
16 851
ग्राम
की
कुल
जनसं
ख्या
पश्चिम
आर. एफ 488, 483, 482
14 538, 540
13
आर.
एफ. 537, 490
कीचर्तुदिकसीमाएँ दक्षिणपूर्व
वनग्रामकोराजस्वग्राममें संपरिवर्तनहोनेकीकार्यवाही
12
उत्तर
एफ. 582, 542
11
संपरिवर्तनकेकारण
विभाग)कापत्रक्र.
अधिकारोंकीमान्यता)
2022केअनुसरणमें
अधिनियम2006अंतर्गत
अनुसूचितजातिएवंअन्य
परम्परागतवननिवासी(वन
संयुक्त(प्रमुखसचिववन प्रमुखसचिवराजस्वएवं
वनग्रामोंकाराजस्वग्रामोंमें
विभागमंत्रालयभोपालका
एफ23-2/2021/25-3/38
म.प्र.शासनजनजातीयकार्यआर.
प्रमुखसचिवजनजातीयकार्य
4,भोपालदिनांक22अप्रैल
वनग्रामकोराजस्वग्राम मेंसंपरिवर्तनकीकार्यवाही होनेकेकारण
10
संपरिवर्तन
होगा
593.340
क्षेत्रफल
राजस्व
ग्रामके
रूपमें
वनग्रामका
(हे.मे)जो
वनग्राम
9
614.040
विकासखण्ड-बजाग
का करकबा भौगोलि
8
खपरीपानी
वनग्राम कानाम
7
वनकक्ष क्रमांक
540B,
531B,
538,5398,
536B,537B,
489B,490B,
4828,488B,
6
ढाबा
बिजौरी,
K-2
D-12
वनखंड कानाम
5
वन परिसर का नाम
खपरीपा नीपूर्व
बजाग
4
वन परिक्षेत्र कानाम
वनमण्ड लका नाम
3 डिडौंरी
2
बजाग
तहसील कानाम
मध्यप्रदेशशासनजनजातीयकार्यविभागमंत्रालयभोपालकेज्ञापक्रमांकएफ23-2/2021/25-3/384भोपालदिनांक22.04.2022एवंज्ञापनक्र.एफ 23-2/2021/25-3/484भोपालदिनांक26.05.2022द्वाराजारीनिर्देशकेतारतम्यमेंमंत्रीपरिषदआदेशआईटमक्रमांक15दिनांक04मई2022द्वाराकियेगयेअनु समर्थनकेपरिपेक्ष्यमेंराज्यशासनद्वाराअनुसूचितजनजातिऔरअन्यपरम्परागतवननिवासी(वनअधिकारोंकीमान्यता)अधिनियम2006कीधारा-3(1)(ज)के प्रावधानअंतर्गतप्रदेशके827वनग्रामों(वर्तमानमेंवनविभागकेप्रबंधनएवंनियंत्रणाधीन)कोराजस्वग्रामोंमेंसंपरिवर्तनकरनेकानिर्णयलियागयाहैं।जिसमेंसे86 वनग्रामडिडौँरीजिलेकेसम्मिलितहै।
कार्यालयकलेक्टर(जनजातीयकार्यविभाग)जिलाडिण्डौरीकेपत्रक्रमांक3478/सहा.आयु./वनअधि./2022डिण्डौरीदिनांक18.11.2022केद्वारा82वनग्रामों एवंपत्रक्रमांक/282/सहा.आयु./वनअधि./2023डिण्डौरीदिनांक24.04.2023केद्वारा03वनग्रामोंकोराजस्वग्रामोंमेंसंपरिवर्तनकरनेकीअधिसूचनाजारीकीगईहै।शेष 01वनग्रामखपरीपानीविकासखण्डबजागकोउपखण्डस्तरीयवनाधिकारसमितिद्वाराप्रस्तुतप्रस्तावएवंअनुशंसाकेपरीक्षणउपरांतजिलास्तरीयवनाधिकारसमितिद्वारा वनग्रामखपरीपानीविकासखण्डबजागकोराजस्वग्राममेंसंपरिवर्तनकरनेकानिर्णयलियागया।
1
क्र.
826
[भाग 1
मध्यप्रदेश
राजपत्र,
त्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
उपरोक्तसंपरिवर्तनराजस्वग्रामोंमेंभू-अभिलेखोंकातैयारकियाजाना,संधारणएवंप्रबंधनतथाअतनीकरणकियेजानेतथाराजस्वविवादोंकेनिपटारेहेतु व्यवस्थाबनायेजानेकाभीनिर्णयलियागयाहै।उक्तकेअनुपालनमेंनिम्नानुसारकार्यवाहीसुनिश्चितकीजावेगी।
1/वनग्रामसेसंपरिवर्तनराजस्वग्राममेंभू-अभिलेखोंकातैयारकियाजाना(1)सर्वप्रथमऐसेराजस्वग्रामको,जिसतहसीलमेंवेस्थितहैं,केनिकटतमपटवारीहल्केके साथसंबंद्धकियाजाए,इसप्रकारउनकेभू-अभिलेखतैयारकरनेहेतुभू-सर्वेक्षणकाकार्यऐसेपटवारीहल्केकाअंशभागमानतेहुएप्रारंभकियाजासकेगा।वनग्रामसे संपरिवर्तितराजस्वग्रामकोनिकटतमपटवारीहल्केमेंसमामेलितकरऐसेपटवारीहल्केकीपुनर्विरचनाकाप्रस्तावजिलाकलेक्टरद्वाराआयुक्त,भू-अभिलेखकीओरभेजा जाएगा,जिसकेआधारपरआयुक्त,भू-अभिलेखमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959कीधारा104केउपबंधोंकेअधीनऐसेपटवारीहल्काकीपुनर्विरचनाकाआदेशजारी करेंगे।
(2) वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकीबाह्रासीमाओंकोचिन्हांकितकरतेहुएऐसेराजस्वग्रामकाकुलभू-भाग,तथावनविभागकेपासउपलब्धसभीभू-अभिलेख, भू-संर्वेक्षणकरराजस्वभू-अभिलेखतैयारकरनेतथाराजस्वभू-अभिलेखसंधारितकरनेहेतु,जिलासर्वेक्षणअधिकारी(कलेक्टर)कोसौंपेजाएंगे,जिन्हेंभू-सर्वेक्षणकेकार्यके लिएप्राथमिकअभिलेखकेरूपमेंउपयोगकियाजाएगा।वनविभागद्वाराचिन्हांकितबाह्रासीमाओंकेविषयमेंसीमाचिन्होंतथानिर्देशांको(रिफरेन्सपॉइंट)कारजिस्टर मध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनबनेमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता(भू-सर्वेक्षणएवंभू-अभिलेख)नियम,2020(जिन्हेंआगेसर्वेक्षणनियमकहागयाहै)केनियम 10मेंविहितप्रारूप-दसमेंरखाजायेगा।
(3) आयुक्त,भू-अभिलेखद्वाराभू-सर्वेक्षणप्रारंभकरनेकेलिएसर्वेक्षणनियमकेनियम10केअधीनप्रारूप-बारहमेंअधिसूचनाजारीकीजाएगीऔरउक्तअधिसूचना कीदिनांकसेऐसेराजस्वग्रामकेक्षेत्रकोभू-सर्वेक्षणकेअधीनधारितसमझाजाएगा।राजस्वग्राममेंभू-सर्वेक्षणकाकार्यसंपन्नहोचुकनेकेपश्चातआयुक्त,भू-अभिलेखएवं बंदोबस्तंद्वाराभू-सर्वेक्षणकोबंदकरनेकीघोषणासर्वेक्षणनियमकेनियम10केअधीनविहितप्रारूप-तेरहमेंजारीकीजाएगी। (4)सर्वेक्षणसंक्रियाएंसंपन्नकरनेकेदौरानऔरबादमेंभू-अभिलेखसंधारणकेप्रत्येकप्रक्रमपरयथास्थितिनगरेत्तरक्षेत्रोंकीभूमि(आबादीकोछोडकर)केसर्वेहेतु
मार्गदर्शिकाजोआयुक्तभू-अभिलेखकेपत्रक्रमांक158/2021दिनांक16/02/2021द्वाराजारीकीगईहै,केप्रावधानभीयथोचित.परिवर्तनसहितअनुसरितकिएजाएंगे। (5)जिलासर्वेक्षणअधिकारी(जिलाकलेक्टर)ऐसेराजस्वग्राममेंसर्वेक्षणसंक्रियाओंकेप्रारंभहोनेकीअधिसूचनासर्वेक्षणनियमकेनियम14केअधीनविहितप्रारूप- चौदहमेंजारीकरेगा।इसप्रकारसर्वेक्षणसंक्रियाप्रारंभकरसर्वप्रथमड्रोनपदतिकाउपयोगकरतेहुएनक्शातैयारकरायाजाएगा,जिसमेंस्थलपरभूमिउपयोगकेआधारपर कृषिउपयोगमेंलिएजारहेभू-खण्डकोसर्वेक्षणसंख्यांकतथाकृषिभिन्नप्रयोजनमेंउपयोगमेंलिएजारहेभू-भागकोब्लॉकसंख्यांकदिएजाएंगेऔरब्लॉकसंख्यांकके भीतरअलग-अलगप्रयोजनकेअनुसारउपयोगमेंलियेजारहेभू-खण्डसंख्यांककीसीमाएंसांरेखितकरतेहुएनक्शातैयारकियाजाएगाऔरप्रत्येकसंख्यांककोयथास्थिति पृथक-पृथकक्रमांकदियेजाएंगे।इसकार्यहेतुजिलासर्वेक्षणअधिकारीअपनेजिलेमेंपदस्थअन्यराजस्वकर्मियोंकोजिन्हेंयहउचितसमझेनियोजितकरसकेगा। (6) इसप्रकारतैयारनक्शेमेंसर्वेक्षणसंख्यांक,ब्लॉकसंख्यॉकतथाभू-खण्डसंख्यांककाआकारप्रदर्शितकरतेहुएउनकेविषयमेंप्रारंभिकमापकीगणनाहेतुमाप पुस्तिकातैयारकीजाएगीऔरपैमाइशकेअनुसारअद्यतनकियेगएविद्रद्यमानभू-अभिलेखों(वनविभागसेप्राप्त)काउपयोगकरतेहुएप्रारूपअभिलेखतैयारकियाजायेगा। परन्तुयदिकोईभू-अभिलेखउपलब्धनहींहैतोभू-सर्वेक्षणकेदौरानलियेगयेमापतथाकियेगयेअवलोकनकेआधारपरप्रारूपअभिलेखतैयारकियाजायेगा।
(7)इसप्रकारतैयारकियेगयेप्रारूपअभिलेखकेविद्यमानअभिलेखअनुसारवनाधिकारकीसूचीतैयारकीजाएगी,जिसमेंसामुदायिकउपयोगमेंमान्यभू-भागकेब्यौरे भीवर्णितहोंगे।जिलासर्वेक्षणअधिकारीअथवाउनकीओरसेप्राधिकृतअधिकारी(जोउपखंडअधिकारीहोगा)प्रारूपभू-अभिलेखकेसंबंधमेंदावेतथाआपत्तियांआमंत्रितकरने हेतुउद्धघोषणासर्वेक्षणनियमकेनियम17केअधीनविहितप्रारूप-पंद्रहमेंजारीकरेगा,जिसमेंदावे-आपत्तिप्रस्तुतकरनेहेतुकमसेकम15दिवसकीअवधिदीजायेगी।
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भाग 1 ]
अभिलेखोंकेसंख्यांकतथासर्वेक्षणउपरांतदियेगयेसंख्यांकअंकितहोंगे।
प्रावधानअंतर्गतउद्भूतअधिकारप्राप्तरहेंगे,नकिमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनभूमिस्वामीकेअधिकार।वनाधिकारधारकसंहिताकीधारा181केउपबंधोंका सरकारीपट्टेदारनहींहैंअतएवकॉलम(7)मेंउसकेनामवअन्यविवरणकेसाथ"वनाधिकारधारक"अवश्यलिखाजाएगा,साथही"अहस्तांतरणीय"भीलिखाजाएगा।ऐसे मामलोंमेंखसराकेकॉलम(4),(5),(6)एवं(8)अनुपयोगीहैं,अतएवइनकॉलमोंमें"वनाधिकारधारकहोनेसेलागूनहीं"अंकितकियाजाएगा।तैयारकियेगयेअंतिमभू- अभिलेखकेखसराकेआधारपरग्रामवारखतौनीसर्वेक्षणनियमकेनियम8केअधीनविहितप्रारूप-आठमेंतैयारकीजायेगी।
(8)जिलासर्वेक्षणअधिकारीऐसेप्रत्येकव्यक्तिकोजिसेवनाधिकारप्राप्तहैंऔरजिसकानामप्रारूपअभिलेखमेंहैं,सर्वेक्षणनियम17केअधीनविहितप्रारूप-सोलहमें अपनेदावेतथाआपत्यिांप्रस्तुतकरनेहेतुसूचनाजारीकरेगाऔरसूचनाओंकीतामिलीकीअभिस्वीकृतिकारजिस्टरसर्वेक्षणनियमकेनियम17केअधीनविहितप्रारूप- सत्रहमेंरखाजायेगा।
(13)खसरामेंसामुदायिकउपयोगकेभू-खंडोंकोसामुदायिकउपयोग-प्रयोजनअंकितकियाजायेगा,यथाश्मशान/कब्रिस्तान,चारागाह,हाट-बाजार,स्कूल,आंगनवाडी,खेलका मैदानं,स्वास्थ्यकेन्द्र,खालनिकालनेकास्थान,खादकेगडडे,सडक/गलीआदि।इसप्रकारप्रत्येकराजस्वग्रामकेलियेसामुदायिकउपयोगकेभू-खंडोंहेतुंएकपृथक सामुदायिकउपयोग-निस्तारपत्रकसंधारितकियाजायेगा।
(16)वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेअंतिमभू-अभिलेखकेतौरपरउपरोक्तानुसारतैयारकियागयानक्शा,खसरातथापुर्नक्रमांकनरजिस्टरभू-सर्वेक्षणकीसंक्रियासे निर्मितअंतिमअभिलेखकेरूपमेंसंधारितकियेजायेंगेऔरखसराकेआधारपरतैयारकीगयीग्रामवारखतौनीऐसेग्रामकाउपसंगीअभिलेखहोगा।
केअधीनविहितप्रारूप-एकमेंतैयारकियाजायेगा,जिसमेंकॉलम(7)मेंवनाधिकारधारककानामअंकितकियाजायेगा।ऐसेव्यक्तिकोवनाधिकारअधिनियम2006के
(14)वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्राममेंबसाहट-आबादीकेभू-अभिलेखएवंनिस्तारभूमिकेभू-अभिलेखतैयारकरनेएवंसंधारणकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता
(9)इसप्रकारदावेऔरआपत्तियोंकेलियेनियतअंतिमतिथिकेपश्चातउनकाजिलासर्वेक्षणअधिकारीअथवाप्राधिकृतअधिकारी(जोउपखंडअधिकारीहोगा)द्वारा परीक्षणकियाजायेगाऔरसर्वेक्षणनियमकेनियम17एवं18केअनुसारकार्यवाहीकरतेहुएप्रस्तुतदावे/आपत्तियोंकाविनिश्चयकियाजाएगा।अंतिमभू-अभिलेखोंके प्रकाशनकीसूचनासर्वेक्षणनियमकेनियम20केअधीनविहितप्रारूपउन्नीसमेंजारीकीजायेगी। (10)उल्लेखनीयहैकिऊपरदियेगयेउल्लेखानुसारप्रारूपअभिलेखकेआधारपरतैयारकियेगयेअंतिमअभिलेखकेरूपमेंग्रामकाखसरासर्वेक्षणनियमकेनियम6प
(12)बसाहट-आबादीकेभू-भागकीसर्वेक्षणसंक्रियाएंसंपन्नकरनेकेदौरानऔरबादमेंउनकेभू-अभिलेखसंधारणकेप्रत्येकप्रक्रमपरयथास्थितिग्रामीणक्षेत्रोंमेंआबादी केसर्वेक्षणकासर्वेकरअधिकारअभिलेखकेनिर्माणकेलिएजारीदिशानिर्देशक्रमांक3-4/2020/सात/शा.6दिनांक07.07.2020केप्रावधानभीयथावश्यकपरिवर्तनसहित अनुसरितकिएजाएंगे।
(11)संपरिवर्तितराजस्वग्रामकेऐसेभू-भागको,जिसमेंवनवासीनिवासकरतेहैअर्थातबसाहट-आबादीहै,उसेस्थलकीस्थितिकेअनुसारएकयाअधिकब्लॉकसंख्यांक दिएजाएंगे,जिनमेंवनवासीद्वारानिवासयाआनुषंगिकमेंउपयोजितभू-भागकोभू-खण्डसंख्यांककेरूपमेंदर्शायाजाएगा।
(17)भू-सर्वेक्षणसंक्रियाओंकेदौरानविभिन्नप्रक्रमपरतैयारकिएजानेवालेअभिलेखोंकोकम्प्यूटरीकृतकरतेहुएउनकीसॉफटकापीसुरक्षितरखीजाएगीऔरभविष्यमें वैधआदेशकेअनुसरणमेंकिएजानेवालेपरिवर्तनोंकाऐसेआदेशकेसंदर्भउल्लेखकेसाथकम्प्यूटरीकृतअभिलेखमेंप्रविष्टिअंकितकीजाएगी।
(दखलरहितभूमि,आबादीतथाबाजिल-उल-अर्ज)नियम,2020(जिसेआगेदखलरहितभूमिनियमकहागयाहै)यथावश्यकपरिवर्तनसहितअनुसरितकिएजाएंगे। (15)इसप्रकारतैयारकियेगयेखसराकेसाथ-साथएकपुनर्क्रमांकनरजिस्टरसर्वेक्षणनियमकेनियम6केअधीनविहितप्रारूप-छःमेंरखाजायेगाजिसमेंसर्वेक्षणकेपूर्व के
(18)यहांयहस्पष्टकियाजाताहैकिवनाधिकारधारककेभूमिमेंकेहितवंशागतन्यागमितहोसकतेहै,संक्रमणीययाअंतरणीयनहींहोसकते।अतःभू-अभिलेखोंमें औरउनकीप्रतिलिपिप्रदानकेसमयप्रतिलिपियोंमेंयहस्पष्टउल्लेखकियाजाएकिवनाधिकारधारककेभूमिकेहितअहस्तंरणीयहैं।वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामके वनाधिकारधारकोंकोउनकीभूमिकेविषयमेंकोईभू-अधिकारपुस्तिकायाऐसाअन्यकोईअभिलेखयाउसकीप्रतिजारीनहींकीजाएगीजिससेउसकेभूमिस्वामीहोनेका भ्रमहोनेकीसंभावनाहो।ऐसीसतर्कतासेभविष्यकेविवादोंसेबचाजासकेगा।
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[भाग 1
21 नामांतरण-(1)अनुसूचितजनजातिऔरअन्यपरम्परागतवननिवासी(वनअधिकारोंकीमान्यता)अधिनियम,2006कीधारा4केअनुसारवनमेंनिवासकरनेवाली अनुसूचितजनजातियोंऔरअन्यपरम्परागतवननिवासियोंकेवनअधिकारोंकीमान्यताऔरउनकानिहितहोनाप्रावधानितहै।धारा4कीउपधारा(4)केअनुसारऐसेप्रदत्त कोईअधिकारवंशागतहोंगेकिन्तु,संकमणीययाअंतरणीयनहींहोंगे।
(2) वनाधिकारधारकभूमिमेंकेअपनेवनाधिकारयाकोईहितविक्रय,दानयाअन्यथाअंतरितनहींकरसकता,तथापिऐसेवनाधिकारधारककीमृत्युकेकारणउसके अधिकारवंशागतहोंगे।अर्थात्धारककीमृत्युकेउपरांतउसकीस्वीयविधि(पर्सनललॉ)केअनुसारन्यायमितहोंगे।स्पष्टहैकिधारककीमृत्युहोनेपरभू-अभिलेखोंमेंउसके वैधवारिसोंकेनामसेनामांतरणकरअभिलेखोंकोअदयतनकियाजाएगा।
(4) भू-अभिलेखोंकोअद्यतनएवंशुद्धरखनेकादायित्वपटवारीकाहोगाऔरमृतवनाधिकारधारककेवैधवारिसधारककीमृत्युकीदिनांकसेछहमाहकेभीतरभू- अभिलेखोंमेंनामांतरणकेलिएअपनेअधिकारोंकेअर्जनकीरिर्पोट,पटवारीकेमाध्यमसेयासीधेतहसीलदारकोनामांतरणनियमोंमेंविहितयथास्थितिप्रारूपकाउपयोग करतेहुए,करसकतेहैं।
दिएगयेमूलपट्टायानवीकृतपट्टातथानक्साकेसाथ,जिलासर्वेक्षणअधिकारी(कलेक्टर)कोसौंपेजाऐंगे।
(3) वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेभू-अभिलेखोंकोअद्यतनरखनेकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनबनेमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता(भू- अभिलेखोंमेंनामांतरण)नियम,2018(जिन्हेंआगेनामांतरणनियमकहागयाहै)यथावश्यकपरिवर्तनसहितसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेमामलोंमेंअनुसरितकिएजाएंगे।
3/ सीमांकन-(1)वनग्रामसेसंपरिवर्तनराजस्वग्राममेंवनाधिकारधारककीकृषिभूमिकेविषयमेंयदिकोईसीमाविवादहैअथवावहअपनीजानकारी/संतुष्टिकेलिए सीमांकनकरानाचाहताहैतोवहतहसीलदारकोइसआशयकाआवेदनप्रस्तुतकरेगा। (2) वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्राममेंकृषिभूमिकेसीमांकनकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनवनेमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता(सीमांकन)नियम,
(5) तहसीलदारमृतवनाधिकारधारककेवारिसोंकीओरसेप्राप्तरिपोर्टयापटवारीसेप्राप्तप्रतिवेदनकोसंज्ञानमेंलेतेहुएनामांतरणनियमोंकेउपबंधोंकाअनुसरण करतेहुएसभीहितबद्धपक्षकारोंकोसुनवाईकाअबसरप्रदानकरेंगे,संबंधित.पटवारीसेप्रतिवेदनप्राप्तकरेंगे,जनसामान्यसेआपत्ति/दावाहेतुसार्वजनिकनोटिसजारीकरेंगेऔर इसप्रकारतहसीलदारद्वारारिर्पोट/नामांतरणहेतुआवेदनकीप्राप्तिकीदिनांकसे30दिवसकेभीतरपरीक्षणकरभू-अभिलेखोंमेंनामांतरणहेतुविधिअनुसारआदेशपारित करभू-अभिलेखअदयतनकिएजाएंगे।इसप्रकारनामांतरणकीकार्यवाहीपूर्णहोनेपरनामांतरणआदेशकीप्राप्तिऔरअदयतनभू-अभिलेखकीप्रति(खसराएवंखतौनीकी प्रति)समस्तहितबद्धपक्षकारोंकोप्रदानकीजाएगी।
2018(जिन्हेंआगेसीमांकननियमकहागयाहै)यथावश्यकपरिवर्तनसहितसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेमामलोंमेंअनुसरितकिएजाएंगे। (3) सीमांकनकेलिएउक्तसीमांकननियमोंमेंविहितप्रारूपमेंउक्तनियमोंमेंविहितफीसकेभुगतानकेसाथआवेदनकरनाहोगा।इसप्रकारआवेदनप्राप्तहोनेपर तहसीलदारद्वाराराजस्वनिरीक्षककोआवेदितसर्वेक्षितसंख्यांककीसीमाओंकासीमांकनऔरउसपरसीमाचिन्हसन्निर्मितकरनेकेलिएप्रतिनियुक्तकियाजाएगा।इस प्रकारराजस्वनिरीक्षकपडोसकेधारकोंसहितहितबद्धपक्षकारोंकोसूचनादेनेकेपश्चातआवेदितसंख्यांककीसीमाओंकासीमांकनकरेगाऔरसीमांकननियमोंमेंविहित प्रारूपमेंअपनीरिर्पोटआवश्यकसंलग्नकोंसहिततहसीलदारकोप्रस्तुतकरेगाजिसकासमुचितपरीक्षणकरतहसीलदारअभिप्रमाणनकरेगा।
(4) यदिकोईपक्षकारउक्तानुसारसीमांकनसेप्रतिवेदितहैतोयहउपखण्डअधिकारीकोअभ्यावेदनकरसकेगाऔरऐसेमामलेमेंउपखण्डअधिकारीपुनःसीमांकनहेतु एकदलकागठनकरेगाजिसमेंअधीक्षकभू-अभिलेखयासहायकअधीक्षकभू-अभिलेखयाराजस्वनिरीक्षकदलनायकहोगाऔरएकअन्यराजस्वनिरीक्षकसदस्यहोगा,जो
पुनःसीमांकनकरअपनीरिर्पोटनियमोंमेंविहितप्रारूपमेंआवश्यकसंलग्नकोसहितउपखण्डअधिकारीकोप्रस्तुतकरेगा,जिसपरउपखण्डअधिकारीकाआदेशअंतिमहोगा। 4/- वनविभागद्वाराजारीकिएगएपंद्रहवर्षीयपट्टे(1)आरक्षितवनएवंसंरक्षितवनकेभीतरस्थितकतिपयभू-भागपरराज्यशासनकेवनविभागद्वाराऐसेक्षेत्र जोवनाच्छादितनहींहै,परकतिपयकृषकोंकोपंद्रहवर्षीयकृषिपट्टेदियेहैं,जिनकाअवधिअवसानकेदौराननवीकरणभीनहींकियागयाहै,किन्तुवनविभागद्वाराउन्हें अभीतकऐसीपट्टाधीनभूमिपरसेबेदखलनहींकियागयाहै,औरवेअभीभीअपनेपूर्वपट्टेकेआधारपरकृषिकार्यकरतेआरहेहैं।ऐसेकृषिपट्टाधारियोंकेविवरण,उन्हें 829
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भाग 1 ]
विकासमिश्रा,कलेक्टर.
जाएगा।
(2)उपरोक्तानुसारसंधारितभू-अभिलेखएवंपश्चातवर्तीमामलों.केराजस्वअभिलेखयथास्थितितहसीलकार्यालय,जिलाकार्यालयएवंआयुक्तभू-अभिलेखकेकार्यालय,के अभिलेखागारमेंसुरक्षितसंधारितकिएजाएंगेऔरइन्हींकार्यालयोंकीअभिलेखागार-सह-प्रतिलिपिशाखामेंकोईभीव्यक्तिभू-अभिलेखों/राजस्वअभिलेखोंकानिरीक्षणअथवा उनकीप्रमाणितप्रतिलिपिप्राप्तकरसकेगा।
(3)यहांयहभीस्पष्टकियाजाताहैकिऐसेपंद्रहवर्षीयपट्टाधारककीपट्टाअवधिभू-सर्वेक्षणकेकृषिवर्षसेआगामीपंद्रहवर्षपश्चात,जबतकवहनवीकृतनहींकर दियाजाना,स्वतःसमाप्तसमझाजाएगाऔरतत्पश्चातऐसापट्टाधारकऐसीभूमिपरअतिक्रामकमानाजाएगा।
(2) उपरोक्तउपकंडिका(1)केविवरणअनुसारऐसेपंद्रहवर्षीयपट्टोंकोनवीकृतमानतेहुएउनकेविषयमेंभीभू-अभिलेखतैयारकिएजाएंगेतथाउनकेनामांतरणएवं सीमांकनकेमामलोंकाइसपरिपत्रकेअनुसरणमें,ऐसीप्रक्रियाजैसीकिवनाधिकारधारककेलिएप्रावधानितकीगईहैलागूकरतेहुए,निराकरणभीकियाजाएगा। परन्तुऐसेमामलोंमेंखसरामेंवनाधिकारधारकनहींलिखाजाएगा,बल्किखसराकेकॉलम(7)में"पंद्रहवर्षीयकृषिपट्टाधारक"तथा"अहस्तानांतरणीय"लिखा
(4)चूंकिउक्तानुसारपंद्रहवर्षीयपट्टाधीनभूमिआरक्षितयासंरक्षितकेभीतरस्थितहै,इसकारणऐसेपट्टोंकानवीकरणवनविभागकेसक्षमप्राधिकारीद्वाराउनकेअपने विभागीयदिशानिर्देशकेअनुक्रममेंकियाजासकेगा।यदिनवीकरणकियाजानाहैतोवनविभागकेसक्षमप्राधिकारीद्वारापट्टानवीकरणकीसूचना,एकप्रतिकेसाथ तहसीलदारकोसंसूचितकीजाएगी,जिसकेअनुक्रममेंभू-अभिलेखमेंप्रविष्टिअंकितकीजाएगी।
5/- भू-अभिलेखों/राजस्वअभिलेखोंकासंधारणतथाप्रतिलिपिप्रदाय(1)वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्राममेंइनदिशानिर्देशोंकीकंडिका3कीप्रावधानितप्रक्रियाका अनुसरणकरतेहुएजिलासर्वेक्षणअधिकारी(जिलाकलेक्टर)अथवाइसहेतुप्राधिकृतअधिकारीद्वाराभू-सर्वेक्षणकेपरिणामस्वरूपभू-सर्वेक्षणकीकार्यसंपन्नहोनेकेपश्चात बंदकिएजानेकीअधिसूचनाकेदिनांककीस्थितिमेंजोअंतिमअभिलेखतैयारकिएगएहै,यथानक्शाखसरापुनर्क्रमांकरजिस्टरएवंवनाधिकारधारकोंकेखातोंकेसंधारण केलिएतैयारअंतिमअभिलेखयथास्थितिसॉफटकापीएवंहार्डकॉपीमेंतीनप्रतिमेंतैयारकिएजाएंगेजिनमेंसेएकप्रतिआयुक्त,भू-अभिलेखमध्यप्रदेश,एकप्रतिजिला कलेक्टरकेकार्यालयतथाएकप्रतितहसीलकार्यालयकेअभिलेखागारमेंसंरक्षितरखीजाएगी।तहसीलकार्यालयकेअभिलेखागारमेंसंरक्षितभू-अभिलेखमेंभू-सर्वेक्षणकी संक्रियाएंबंदकिएजानेकीअधिसूचनाकेपश्चातपारितकिएगएविधिसंगतआदेशोंकेप्रभावमेंऐसेआदेशोंकेसंदर्भउल्लेखकेसाथसमय-समयपरअद्यतनकियाजाएगा। इसप्रकारप्रथमबारतैयारभू-अभिलेखकीएक-एकप्रतिआयुक्त,भू-अभिलेखकार्यालयएवंजिलाकार्यालयमेंसुरक्षितसंधारितरहेगीऔरतहसीलकार्यालयकीप्रतिविधिसंगत आदेशोंकेप्रभावमेंआगामीप्रविष्टियांदर्जकीजाएगी।
(3)भू-अभिलेखों/राजस्वअभिलेखोंकानिरीक्षणअथवाउनकीप्रमाणितप्रतिलिपिप्रदायकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनबनेमध्यप्रदेशभू-राजस्व संहिता(भू-सर्वेक्षणतथाभू-अभिलेख)नियम,2020केअध्याय-छःकेप्रावधानअनुसरितकिएजाएंगेअर्थात्इनप्रावधानोंकाअनुसरणकरतेहुएआवेदकखसरा,खतौनीया अन्यभू-अभिलेखअथवाराजस्वमामलोंमेंपारितआदेशोंयाअन्यअभिलेखोंकानियतशुल्ककाभुगतानकरनिरीक्षणकरसकेगाअथवाउनकीप्रमाणितप्रतिलिपिकेलिए आवेदनकरप्रमाणितप्रतिलिपिप्राप्तकरसकेगा।
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
830
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 29 जनवरी 2024 क्र. 07- भू-अर्जन- 0001-अ-82-2023-2024
सार्वजनिक सूचना (अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका -11 (1 )
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नंवबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार म.प्र. लोक निर्माण सेतु निर्माण संभाग सिवनी की चंदोरी मार्ग के चंदन नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु मौजा चंदोरी तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:-
सर्वे नं.
खातेदार का नाम
कय हेतु प्रस्तावित
कुल रकबा हैं. में
सं कं.
ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
6
7
5
3
4
2
1
0.388
0.405
23/4
1. चंदोरी
चंदोरी- खण्डवा मार्ग के चंदन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु श्री चेतन, टीना पिता रविन्द्र कुमार, उषा देवी पति दिलीप कुमार, पंकज, बादल नीरज, करिश्मा पिता दिलीप कुमार , राकेश हेमंत, अनिता, सुनिता, पिता गणेशप्रसाद, प्रदीप ओम , मनोज कुंताबाई बसंतीबाई, लक्ष्मीबाई पिता हजारीलाल
0.388
0.405
योग- 1 कृषक
उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान / कुँआ / नलकूप/ वृक्ष आदि बाबत दावा, आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावें/ आपत्तियाँ मान्य नही होगी ।
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
831
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 30 जनवरी 2024 प्र.क्र . 0104-अ-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्र0 30 सन् 2013)" की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3
1
2
4
6
5
37.613
छतरपुर बिजावर कदवारा
दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु ।
अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं
भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
प्र.क्र. 0105-अ-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र0 30 सन् 2013)" की धारा -11 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
3
4
1
5
2
31.130
बिजावर सुकवाहा
छतरपुर
दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु।
अनुविभागीय अधिकारी (रा ०) एवं
भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
[भाग 1 832
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
प्र.क्र. 0106-अ- 82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र0 30 सन् 2013) " की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं- अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
3
4
5
1
2
16.709
बिजावर घुघरी
छतरपुर
दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु ।
अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) एवं
भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
प्र.क्र . 0107-3-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र0 30 सन् 2013) " की धारा -11 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
15.478
छतरपुर बिजावर भौरखुवां
दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू- अर्जन हेतु ।
अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) एवं
भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
833
प्र.क्र . 0108-अ-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्र0 30 सन् 2013) " की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
बसुधा
छतरपुर बिजावर
6.148 अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर
दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु ।
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
प्र.क्र . 0109-अ-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र0 30 सन् 2013 )" की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
18.238
छतरपुर बिजावर डुगरिया
दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में. आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु ।
अनुविभागीय अधिकारी (रा ०) एवं
भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू- अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
834
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
[भाग 1
प्र.क्र . 0110-अ-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र 0 30 सन् 2013) " की धारा -11 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3
4
5
6
14.745
नैगुवां
1 छतरपुर
2 बिजावर
दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू- अर्जन हेतु ।
अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं
भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
प्र.क्र. 0111-3-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र0 30 सन् 2013)" की धारा -11 की उप धारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
ककरा
छतरपुर बिजावर
10.433 अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर
दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु ।
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
835
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र . 0112-अ-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र0 30 सन् 2013)" की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
4
1
5
6
2
3
1.469
बिजावर पाठापुर
छतरपुर
दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु ।
अनुविभागीय अधिकारी (रा ०) एवं
भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
प्र.क्र. 0113-अ-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र0 30 सन् 2013 )" की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
1
3
4
8.458
2 बिजावर दौधन
छतरपुर
दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु ।
5
अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं
भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
836
प्र.क्र . 0114-3-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्र 0 30 सन् 2013 )" की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं--
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
1
2
3
4
बिजावर खरयानी 23.148
छतरपुर
6 दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु ।
अनुविभागीय अधिकारी (रा ०) एवं
भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
प्र.क्र. 0115-अ-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र0 30 सन् 2013 )" की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
3
4
5
6
2
23.782
बिजावर पलकोंहा
छतरपुर
दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु ।
अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं
भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
837
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र . 0116-अ-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (क्र0 30 सन् 2013) " की धारा -11 की उप धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हे ० में)
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
4
3
5
6
68.059
कुपी
छतरपुर बिजावर
दौधन बाँध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली आबादी के भू-अर्जन हेतु ।
अनुविभागीय अधिकारी ( रा०) एवं
भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर
भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 23 जनवरी 2024 प्र.क्र. 02-3-82-2021-22-भू-अर्जन
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, सलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संवव्यहार नहीं करेगा या कोई संवव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
838
// अनुसूची //
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
सर्वे नं.
1
3
4
डंगौरा
ग्वालियर
2 घाटीगांव
104/3
सार्वजनिक
प्रयोजन का नाम रकवा
धारा(12)की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
5
6
0.260
5 कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग-क0-1 ग्वालियर
एन० डी० बी० में स्वीकृत मार्ग करहिया से आरौन व्हाया गोलारघाटी मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम डंगौरा तहसील घाटीगांव की भूमि का अर्जन
0.260 है०
किता-1
भूमि का नक्शा (प्लॉन ) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 31 जनवरी 2024 भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 295-भू-अर्जन-2024
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/23-24 पत्र क्र02.957भू-अर्जन/ 2024 दि०31/ 01/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
3
4 सतना उचेहरा कैथा 3.5937 हे.
6
5
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र०)
लगरगवां वितरिका की लगरगवां टेल वितरिका के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
839
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/23-24 पत्र क्र0.296/ भू- अर्जन/ 2024 दि० 31/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में ) लगभग
1
2
4
5
6
सतना उचेहरा
5.2346हे.
3 मतरी पतौरा
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र०)
लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर एवं महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर 1 के नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.297/भू- अर्जन / 2024 दि०31/012024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
1
3
4
5
6
सतना उचेहरा
3.2808 हे.
गुढुवा
महदेई वितरिका की गोबराव कला माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क०-07
जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
840
1 भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82 /23-24 पत्र क्र०2.2.3 / भू-अर्जन/ 2024 दि० 31/01/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
3
6
2
4
5
सतना
1.7988 हे .
उचेहरा सहिजना उवारी
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र०)
लगरगवां वितरिका की लगरगवां टेल माइनर एवं बरहटा माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू- अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०3.10./भू-अर्जन / 2024 दि० 01/02/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
5
6
सतना उचेहरा
7.9350हे.
3 सेमरी दुबे
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र०)
महदेई वितरिका की गोबराव कला माइनर , सेमरी दुबे माइनर एवं सब माइनर , सेमरी कुर्मिहाई माइनर 2 के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन । :
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
841
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82 /23-24 पत्र क्र0.517/भू-अर्जन/2024 दि005/02/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
धारा 12के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
4.1004 हे.
उचेहरा कोनिया
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क०-07
जिला सतना (म०प्र०)
लगरगवां वितरिका के अंतर्गत पोंडी गरादा माइनर 2 की कोनिया सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०.१२८.../भू- अर्जन / 2024 दि०05/02/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील ग्राम
जिला
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
3
6
1
2
5
4
बरहटा
सतना उचेहरा
5.4040 हे .
लगरगवां वितरिका की बरहटा माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
842
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 1 फरवरी 2024
प्रकरण क्रमांक24/अ-82 वर्ष 2023-2024 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिऐ गऐ सार्वजनिक प्रयोजन के लिऐ आवश्कयता है अथवा आवश्कयता पडने की संभावना हैं । अतः भू- अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में
नगर/ ग्र ाम
4
3
2
1
अजयगढ किशनपुर
पन्ना
6
5
उप मुख्य अभियंता/निर्माण / प.म.रेलवे खजुराहो
निजी भूमि रकवा- 1 . 01875 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा-0.00 हे. कुल रकवा-1.01875
ललितपुर-सतना रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेल लाइन निर्माण
भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/ निर्माण / प.म.रेलवे खजुराहो के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
843
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक 25/अ-82 वर्ष 2023-2024 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिऐ गऐ सार्वजनिक प्रयोजन के लिऐ आवश्कयता है अथवा आवश्कयता पडने की संभावना हैं । अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में
4 1
2
नगर / ग्राम 3
अजयगढ बडीरूंध
पन्ना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
उप मुख्य अभियंता / निर्माण / प.म.रेलवे खजुराहो
निजी भूमि रकवा- 0. 85 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा-1.0875 हे. कुल रकवा-1.9375
ललितपुर-सतना रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बडी रेल लाइन निर्माण
भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / निर्माण/ प.म.रेलवे खजुराहो के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प्रकरण क्रमांक 2.6/अ-82 वर्ष 2023-2024 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिऐ गऐ सार्वजनिक प्रयोजन के लिऐ आवश्कयता है अथवा आवश्कयता पडने की संभावना हैं । अतः भू-अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में
नगर / ग्राम
3
4 1
2
अजयगढ सिन्हाई
पन्ना
6
5
उप मुख्य अभियंता/निर्माण / प.म.रेलवे खजुराहो
निजी भूमि रकवा- 2. 225 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा-6.4875 हे. कुल रकवा-8.7125
ललितपुर-सतना रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेल लाइन निर्माण
भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/ निर्माण/प.म.रेलवे खजुराहो के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
844
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
पन्ना, दिनांक 6 फरवरी 2024
प्रकरण कमांक 30 /अ-82 वर्ष 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में
नगर / ग्राम
2
3
4 1
पन्ना अजयगढ़ मझगाँय
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अन्तर्गत प्राधिकृत धारा-12 के अधिकारी
6
5
उप मुख्य पश्चिम मध्य रेलवे अभियंता/ निर्माण,
ललितपुर- सतना, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव) रीवा-सिंगरौली,
निजी भूमि रकवा 0.71250 एवं शासकीय भूमि रकवा 0.000 है० कुल रकवा 0.7125 हैं० भूमि तथा निजी भूमि पर स्थित 04 मकानों का क्षेत्रफल-203.36 वर्गमीटर एवं शासकीय भूमि पर स्थित 03 मकानों का क्षेत्रफल-146.23 वर्गमीटर इस प्रकार कुल क्षेत्रफल-349.59 वर्गमीटर भूमि
भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
845
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
प्रकरण कमांक २१ /अ-82 वर्ष 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमिका वर्णन
का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
हैक्टेयर में
6
5
4
3
1
2
रकवा
पन्ना अजयगढ़ सब्दुआ
उप मुख्य अभियंता/ निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे
निजी भूमि 0.250हैं० एवं शासकीय भूमि रकवा 0.000 है० कुल रकवा 0.250 है०
ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541) किमी) नई बडी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/ छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)
भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7
प्रकरण कमांक 28 /अ -82 वर्ष 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
धारा-12 के
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
हैक्टेयर में
6
5
3
2
4
1
पन्ना अजयगढ़
ललितपुर- सतना, रीवा-सिंगरौली, भापतपुर कुर्मियान
अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे उप मुख्य
निजी भूमि रकवा 1.0875हैं० शासकीय भूमि रकवा एवं 0.0000 हैं० कुल रकवा 1.0875 है०
महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/ छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)
भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
846
[भाग 1
प्रकरण क्रमांक २ / अ-82 वर्ष 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर / ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
हैक्टेयर में
4
3
2
1
पन्ना
सिमराखुर्द
अजयगढ़
6
5
उप मुख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे
निजी भूमि रकवा एवं 1.000हैं ० शासकीय भूमि रकवा 0.000 हैं० कुल रकवा 1.000 है०
ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/ छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)
भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरजिंदर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
847
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना , दिनांक 7 फरवरी 2024 क्र. 398-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- मझगवां
(ग) नगर / ग्राम - खोही
(घ) क्षेत्रफल- 0.2468 हे०
खसरा न.
अर्जित रकवा(हे . )
क्र.
0.2268
466
1
0.020
2
467/2
0.2468
कुल रकवा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सतना (म० प्र०) द्वारा पाथर कछार बांध निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 399- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- मझगवां
(ग) नगर /ग्राम - बकोट
(घ) क्षेत्रफल- 43.9920 हे0 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
848
क्र.
खसरा न .
1 53/1 2 53/2 3 59 4 114/1 5 114/2 6 114/3/1 7 114/3/2 8 119 9 144 10 145 11 146 12 147 13 150 14 151/2 15 151/3 16 153 17 159/1/1 18 159/1/2 19 159/1/3 20 159/2 21 159/3/1 22 159/3/2 23 161/5/1 24 161/5/2 25 161/2 26 161/3 27 161/4 28 161/6 29 161/7 30 162/2/1 31 162/2/2 32 162/2/3 33 162/3 34 162/4 35 162/5 36 163/2 37 163/3 38 163/4/1 39 163/4/2 40 163/5 41 163/6 42 164/2 43 164/3/1 44 164/3/2 45 164/3/3 46 164/4/1/1 47 164/4/1/2 48 164/4/2 49 164/5/1 50 164/5/2 51 164/6 52 164/7 कुल रकवा
[भाग 1
अर्जित रकवा(हे.)
0.9920
0.6190
0.6070
1.3680
1.3680
0.4980
0.1050
0.1290
0.1380
0.1460
0.1420
0.1130
0.1620
1.4160
0.6070
0.2100
0.6070
2.0230
0.8090
1.6190
0.5870
0.2220
0.9060
0.9050
0.6560
1.9630
1.2140
1.8820
1.2140
0.9090
0.4560
0.4560
1.6190
1.2140
1.4160
1.6660
1.4160
0.8090
0.8100
1.6190
1.6190
1.2140
0.4040
0.4050
0.4050
0.3230
0.1620
0.3240
0.8090
0.8090
0.8090
1.0920
43.9920हे0
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग
सतना (म ०प्र०) द्वारा पाथर कछार बांध निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिवपन्ना, दिनांक 1 फरवरी 2024.
849
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश
डिण्डौरी , दिनांक 25 जनवरी 2024
क्र. डीएम - एस.डब्ल्यू. -2024-44
NOTES AND ORDERS
उपरोक्त विषयांतर्गत समय समय पर स्थानीय मांगों, स्थानीय आबादी, भौतिक संरचना एवं अपराधों के परिदृश्य में बदलाव एवं पुलिस विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप थाना क्षेत्रों के अंतर्गत पडने वाले ग्रामीण इलाकों के लोगों को थाने में पहुंचने में आ रही कठिनाईयों के मद्देनजर मध्यप्रदेश शासन, गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के कं. एफ-2 (क) /9 /08/ बी-3 / दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं विभाग का ज्ञाप क्रमांक समसंख्यक एफ-2 (क )/9 /08/बी-3/ दो भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को तदसबंध में प्रत्यायोजित अधिकार के आज दिनांक 08.01.2024 को आयोजित बैठक जिसमें सामाजिक संगठन ,जन प्रतिनिधि, पुलिस विभाग राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित कलेक्टर महोदय ,पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी एवं जिला अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे के समक्ष निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है:-
ग्राम का नाम
रिमार्क
क्र. थाना/चौ की का नाम
प्रस्तावित थाना/ चौ कीसे दूरी
वर्तमान थाना/ चौ की से दूरी
1
15कि.मी.
40कि.मी.
विशवानी
चौकी बिछिया
प्रस्तावित थाना/ चौ कीका नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है थाना मेंहदवानी
इस ग्राम में पहुँच माग 'थाना मेंहदवानी अंतर्गत क्षेत्र से होकर के पहुँचना पडता है सुगमता की दृष्टि से
2
20कि.मी.
7कि.मी.
बिझौरी
थाना
3
15कि.मी.
खरगहना
8कि.मी.
गाडासरई
4
कौडिया
8कि.मी.
18कि.मी.
इन ग्रामों से नवीन थाना गाडासरई में
5
हराटोला
10कि.मी.
17कि.मी.
6
पिण्डरूखीहर्रा
11कि.मी.
18कि.मी.
पहुँच मार्ग की दूरी कम होने एवं घटना दुर्घटना होने पर जनता को थाने पहुँचने 7
17कि.मी.
रसोई
15 कि.मी.
में एवं पुलिस को घटना स्थल पर
8
खाम्हा
17कि.मी.
. 15 कि.मी.
9
गीधा
12कि.मी.
10कि.मी.
थाना डिण्डौरी
10
पचगाँव
18कि.मी.
8कि.मी.
पहुँचने में आसानी होगी तथा राजस्व क्षेत्र में आने से तहसील एवंथाना का कार्य में सुविधा होगी
11
कारोपानी
15कि.मी.
12कि.मी.
12
17कि.मी.
11कि.मी.
बुधगांव
13
16कि.मी.
13कि.मी.
चरखुटिया
सानीबघरेली 15कि.मी.
थाना
थाना बजाग
-"-
14 15
13कि.मी. गाडासरई
9कि.मी. 10कि.मी.
पिण्डरूखी(घोपतपु र)
भाजीटोला 27कि.मी.
16 17
थाना डिण्डौरी
10कि.मी. 9कि.मी.
28कि.मी.
गोरखपुर
थाना समनापुर
18
28 कि.मी.
इने ग्रामों से पहुँच मार्ग की दूरी कम होने तथा समनापुर विकासखण्ड मुख्यालय होने से
12कि.मी.
कंचनपुर
19
झनकीमाल
16कि.मी. चौकी 10कि.मी.
20
थाना बजाग
मनकी
18कि.मी.
10कि.मी.
गोपालपुर
21
25कि.मी.
5 कि.मी.
बहारपुर
22
सढ़वाछापर
इन ग्रामों की दूरी चौकी गोपालपुर से नजदीक एवं सीधा सम्पर्क होने से
22कि.मी.
- 5 कि.मी.
23
24कि.मी.
4कि.मी.
पाण्डपुर
24
लिमहा
25कि.मी.
4कि.मी.
25
-4कि.मी.
35कि.मी.
बोयरहा
उक्त प्रस्ताव का समिति के सदस्यों द्वारा एवं उपस्थित सामाजिक संगठनों के सदस्यों व
५ जनप्रतिनिधियों द्वारा सूक्ष्मता से परीशीलन किया गया । उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन का अधिकार मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के कं. एफ-2(क)/9 / 08/ बी-3 / दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं विभाग का ज्ञाप कमांक समसंख्यक एफ-2(क) /9 /08/ बी-3 / दो भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की तीन सदस्यीय समिति को प्रत्यायोजित किकिये जाने के कारण म.प्र.शासन, गृह विभाग के द्वारा जारी नियम निर्देशों के अनुरूप होने से प्रस्तुत प्रस्ताव उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के सदस्यों की सहमति उपरान्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार थाना / चौकियों का सीमा निर्धारण किया जाकर नियमानुसार अधिसूचना का प्रकाशन किये जाने की कार्यवाही की जावे ।
विकास मिश्रा, कलेक्टर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
850
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश
क्र. 111 -आरडीएम-2024
टीकमगढ़ , दिनांक 30 जनवरी 2024
दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का सरल क0-2) की धारा 2 के खण्ड एस० एवं शासन के आदेश क0-2-(क)-15-99- बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2-2(क) -09-08-बी-3 दो दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं म०प्र ०शासन गृह विभाग के आदेश कमांक 01 /1770880 / 2023/ बी-3/ दो दिनांक 02.01.2024 एवं 03 /1770880 / 2023 / बी-3 / दो दिनांक 04.01.2024 अनुसार कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 30.01.2024 के निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्ण अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा
मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक नीचे दी सारणी के कॉलम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाना/ चौकी से उसके ( सारणी के) कॉलम नं0 2 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है ।
दो- सारणी के कॉलम नंबर 2 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित पुलिस थाने / चौकी में सम्मिलित करती है ।
ग्राम एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम पुलिस थाना/ चौकी का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है ।
1
2
ग्राम बनपुरा खुर्द, बनियानी , भितरवार पुलिस चौकी मजना थाना बल्देवगढ तहसील टीकमगढ जिला टीकमगढ
ग्राम पनियाराखेरा पुलिस चौकी मजना थाना बल्देवगढ तहसील टीकमगढ जिला टीकमगढ
पुलिस थाना /चौकी का नाम/ तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है ।
3
थाना बल्देवगढ तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ़
थाना दिगौडा तहसील दिगौडा
जिला टीकमगढ
ग्राम चतुरकारी , कमल नगर , हण्डासागर
चौकी मजना थाना बल्देवगढ तहसील टीकमगढ जिला टीकमगढ
थाना बल्देवगढ तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ
थाना जतारा तहसील जंतारा जिला टीकमगढ
थाना देहात टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ
मजना चौकी के ग्राम- ग्राम मजना, भडरा , रौरई , सिनौनी, बम्हौरी नकीबन, जशवंतनगर, कटेराखेरा , मडगर, रायपुर, छिपौन, गडरयाना खिरक, बनयानी , इन्द्र महोबा
पुलिस चौकी देवरदा थाना बल्देवगढ ग्राम पंचायत नयागांव ग्राम जामुन तलैया, बरियाखेरा ,
तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ
थाना बुडेरा तहसील बडागांव जिला टीकमगढ
गलगलया, गडा टोरिया, माते का खेरा , मदेलनखेरा
थाना लिधौरा तहसील लिधौरा जिला महेबा चक 1,3 पुलिस चौकी जेवर थाना चन्देरा
टीकमगढ़ तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ
थाना चन्देरा तहसील लिधौरा जिला महेबा चक 2,4 पुलिस चौकी जेवर थाना चन्देरा
टीकमगढ तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ
थाना देहात तहसील टीकमगढ ग्राम शिवराजपुरा थाना मोहनगढ तहसील मोहनगढ
जिला टीकमगढ जिला टीकमगढ
थाना देहात तहसील टीकमगढ ग्राम उत्तरीकारी थाना दिगौडा तहसील दिगौडा
जिला टीकमगढ जिला टीकमगढ
थाना पलेरा तहसील पलेरा जिला ग्राम छिदारा पुलिस चौकी देरी थाना कुडीला
टीकमगढ तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ
थाना बुडेरा तहसील बडागांव जिला ग्राम दरगुवां थाना बडागांव तहसील बडागांव
टीकमगढ जिला टीकमगढ
थाना खरगापुर तहसील खरगापुर ग्राम जामुनझोर, मझगुवां थाना बल्देवगढ तहसील बल्देवगढ
जिला टीकमगढ जिला टीकमगढ
पुलिस चौकी बंधाजी थाना मोहनगढ ग्राम केशवगढ, हथेरी थाना मोहनगढ तहसील मोहनगढ
तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ जिला टीकमगढ
थाना देहात तहसील टीकमगढ ग्राम बौरी थाना कोतवाली तहसील टीकमगढ
जिला टीकमगढ जिला टीकमगढ
थाना बुडेरा तहसील बडागांव ज़िला ग्राम रमपुरा थाना बडागांव तहसील बडागांव
टीकमगढ जिला टीकमगढ
थाना बुडेरा तहसील बडागांव जिला ग्राम पतारी थाना बल्देवगढ तहसील बल्देवगढ
टीकमगढ जिला टीकमगढ
पुलिस चौकी देवरदा थाना बल्देवगढ ग्राम बडाघाट, लखेरी, गुखरई, तालमउ थाना बल्देवगढ तहसील बल्देवगढ
तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ जिला टीकमगढ
थाना कुडीला तहसील पुलिस चौकी देरी समस्त ग्राम मातौल , देरी , पचेर, धर्मपुरा , थाना खरगापुर तहसील खरगापुर
खरगापुर जिला टीकमगढ भानपुरा, पथरगुवां, रमसगरा , ददगांय, छिदारी, तिगौडा, कोटरा , जिला टीकमगढ
हृदयनगर, गैती, टीला, पिपरा, बिलारीखैरा, खुडों, खैरा, धनेरा
851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
Inexercise the powers conferred by clause ( s ) section -2 of the code of criminal procedure 1973 ( no.2 od 1974) and Madhya Pradesh Home ( Police ) Department Order No F - 2 (A ) 15/ 99/B - 3 /Two Bhopal Dated 11-10-04 and Madhya Pradesh Home ( Police ) Department Order No. - F2-( K) 15-99-08- B - 3 - two dated 30 July 2010 and Madhya Pradesh Home ( Police ) Department Order No.- 01 /1770880/2023 /b - 3 / two dated 02-01-2024 and Order No.- 03 /1770880/2023 / b - 3 /two dated 04-01-2024 in compliance with decisions taken by the powers conferred to committee of District Collector , SP & DPO . In meeting Dated 30 JANUARY 2024 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in from the date of publication of this notification in the Madhva Pradesh Gazette : -
1- Excludes from the Police Station mentioned in the column (1) of the below the local areas specified in the column ( 2) there of and.
2- Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the Police Station
mentioned in column (3 ) of the said table:-
Nameof the village/Local Places
Name of The Police Station (with Tahsil And The District ) from which excluded
(2) (1)
Vill . Banpura khurd , Baniyani, Bhitarvar OP Majna PS Baldevgarh Tehsil Tikamgarh Dist . Tikamgarh
Vill . Panlyarakhera OP Majna PS Baldevgarh Tehsil Tikamgarh Dist . Tikamgarh
Vill . Chaturkari , Kamalnagar, Handasagar OP Majna PS Baldevgarh Tehsil Tikamgarh Dist . Tikamgarh
PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist . Tikamgarh
Name of The Police Station (withTahsil And The District) from which Included (3)
PS Baldevgarh Tehsil
Baldevgarh Dist. Tikamgarh PS Digora Tehsil Digora Dist .
Tikamgarh
PS Jatara Tehsil Jatara Dist. Tikamgarh
PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist . Tikamgarh
under to op majna village- Vill . Majna , Bhadra , Raurai , Sinoni , Bamhori nakiban, Jaswantnagar , Katerakhera , Madgar , Raipur, Chhipon , Gadaryana khirak , Banyani , Indra Mahoba
Vill . Panchayat Nayagaon- Vill . Jamun talaiya , Bariyakhera , Galgalya ,
OP Devarda PS Baldevgarh Tehsil
Gadatoriya, Mate ka khera , Madelan khera Baldevgarh Dist . Tikamgarh
Maheba Chakra 1,3 PS Lidhora Tehsil Lidhora Dist. Tikamgarh
Maheba Chakra 2,4 PS Chandera Tehsil Lidhora Dist. Tikamgarh
Vill . Shivrajpura PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist . Tikamgarh
Vill . Uttarikari PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist . Tikamgarh
Vill . Chhidara
PS Palera Tehsil Palera Dist . Tikamgarh
Vill . Darguan
PS Budera Tehsil Badagaon Dist.Tikamgarh
Vill . Jamunjhor , Majhguan PS Khargapur Tehsil Khargapur Dist.Tikamgarh
Vill . Keshavgarh , Hatheri OP Bandhaji PS Mohangarh Telisil Tikamgarh Moharigarh Dist.
Vill . Bauri
PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist . Tikamgarh
Vill . Rampura PS Budera Tehsil Badagaon Dist.Tikamgarh
VIII . Patari
PS Budera Tehsil Badagaon Dist.Tikamgarh
Vill . Badaghat , Lakheri , Gukhrai , Talmau OP Devarda Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh
PS Kudila Tehsil Khargapur Dist . Tikamgarh
PS Budera Tehsil Badagaon Dist.Tikamgarh
OP Jevar PS Chandera Tehsil LidhoraDist. Tikamgarh
OP Jevar PS Chandera Tehsil Lidhora Dist. Tikamgarh
PS Mohangarh Tehsil
Mohangarh Dist . Tikamgarh
PS Digora Tehsil Digora Dist . Tikamgarh
OP Deri PS Kudila Tehsil Khargapur Dist . Tikaingarh
PSBadagaon Tehsil Badagaon Dist.Tikamgarh
Tehsil PS Baldevgarh
Baldevgarh Dist . Tikamgarh
PS Mohangarh Tehsii Mohangarh Dist . Tikamgarh
PS Kotwali Tehsil Tikamgarh Dist.Tikamgarh
PS Badagaon Tehsil Badagaon Dist.Tikamgarh
PS Baldevgarh Tehsil
Baldevgarh Dist. Tikamgarh PS Baldevgarh Tehsil
Baldevgarh Dist . Tikamgarh
PS Khargapur Tehsil
Khargapur Dist . Tikamgarh
under to op Deri all villages- Mataul , Deri , Pacher, Dharmpura , Bhanpura, Patharguvan , Ramsagra , Dadgayn , Chhidarl , Tigoda , Kotra , Hradaynagar, Gaiti, Tila , Pipra , Bilarikhaira , Khudon , Khaira , Dhanera
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
852
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
क्र. भू-अर्जन- 05-(अ-82)-2022-23-617
डिण्डौरी , दिनांक 16 जनवरी 2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्ः सूची के खाने (1 ) से (4) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) मे उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा 12 द्वारा दीगई शाक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
तहसील
जिला
ग्राम एवं प.ह. न. अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
भूमि का लगभग
क्षेत्रफल (हे. मे)
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
0.16 हेक्टयर
शहपुरा
डिण्डौरी
प.ह.न. 49 कोहानीमय करौदी कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभागडिण्डौरी
सारसडोली जलाशय नहर कार्य हेतु
0. 16 हेक्टयर
कुल
नोट: - भूमि का नक्शा (प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी डिण्डौरी कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी मे देखा जा सकता है ।
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- सारसडोली जलाशय
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे मे हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की
जानकारी वेबसाईट wwwdindori nic . In व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट
wwwmprevenue nic . in पर देखी जा सकती है ।
क्र. 616-भू-अर्जन-32-(अ-82)-2023-24
(अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 (1 ) )
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार डिण्डौरी विकासखण्ड स्थित गोपालपुर जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम गोपालपुर प.ह.न. 46 रा.नि.म. डिण्डौरी तहसील डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के कृषक की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-
अनुसूची
ग्राम का नाम
खसरा नंबर
स.क्र.
खातेदार का नाम
1
2
3 कुल रकवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा हे. में
6
4
7 5
16
1
पडरिया माल चन्द्रसिंह पिता बजरूसिंह
योग कृषक- 01 0.25
0.25
गोपालपुर जलाशय नहर कार्य
0.25हे.
0.25
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित से सम्बंधित दावा सूचना मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करे । नियत समायावधि के बाद प्राप्त दावे / आपत्तियाँ मान्य नहीं की जावेगी ।
853
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 619-भू- अर्जन- 31-(अं-82)-2023-24
डिण्डौरी, दिनांक 20 जनवरी 2024
(अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 ( 1 )
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड स्थित बिलगांव जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम ढ़ोढा प.ह.न. 64 रा.नि.म. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषक. की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है: -
अनुसूची
खसरा नबर
स.क्र.
ग्राम का नाम खातेदार का नाम कुल रकवा अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा हे. में
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
4
2
3 1
1
6
5
7
0.09
0.55
648/1
चेतराम पिता बसोरी
चंदवाही
योग कृषक- 01
चंदवाही जलाशय 0.09हे.
0.55
उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी के हित से सम्बंधित दावा सूचना मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 (पन्द्रह ) दिवस के अन्दर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करे । नियत समायावधि के बाद प्राप्त दावे / आपत्तियाँ मान्य नहीं की जावेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
ग्वालियर , दिनांक 15 जनवरी 2024 कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. अ-82-2023-24- भू-अर्जन
(भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1 ) के
अंतर्गत)
चूंकि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है । इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/ उपक्रम म.प्र. शासन मकोड़ा-छीमक- करियावटी सांखनी मार्ग के कि.मी. 33/6 में पार्वती नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम सांखनी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर की निजी भूमि रकबा 0.773 है की आवश्यकता हैं । इस विवरण निम्नानुसार है, तथा इसके भूमि स्वत्व, भूमिस्वामियों द्वारा आपसी सहमति से क्रयनीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप ' ख ' में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।
क्रयनिति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत साधारण की सूचना के लिये सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यादि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
[भाग 1 854
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
-
जिला - ग्वालियर
सांखनी
:-
0.773 है. अर्जित क्षेत्रफल :-
ग्राम तहसील
भितरवार
स. क.
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम एवं निवास स्थान
खसरा नं.
अन्य सम्पत्ति
अन्य संरचना
अर्जित क्षे. (हे. में)
कुल क्षेलफल (हे.में)
2.8740
0.030
1 सुमीत्राबाई पत्नी कैलाशनारायण जाति ब्राहम्ण पता 28 ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/3 के लिए । रामप्यारी पत्नी लखनलाल जाति ब्राहम्ण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/36 के लिए । रामवती पुत्री लखनलाल जाति ब्राहम्ण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/36 के लिए । रेखा पुत्री लखनलाल जाति ब्राहम्ण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/36 के लिए । विनोद पुत्र लखनलाल जाति ब्राहम्ण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/36 के लिए । मनोज पुत्र लखनलाल जाति ब्राहम्ण पता सांखनी , भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/36 के लिए। रवि पुत्र लखनलाल जाति ब्राहम्ण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/36 के लिए । कमला पत्नी मायाराम जाति ब्राहम्ण पता सांखनी , भितरवार , ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/30 के लिए । उमा पुत्री मायाराम जाति ब्राहम्ण पता सांखनी, भितरवार , ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/30 के लिए। रमा पुत्री पुत्री मायाराम जाति ब्राहम्ण पता सांखनी , भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/30 के
लिए। लता पुत्री मायाराम जाति ब्राहम्ण पता सांखनी, भितरवार , ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/30 के लिए । रेखा पत्नी सुनील जाति ब्राहम्ण पता सांखनी, भितरवार , ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/180 के लिए । सागर पुत्र जाति ब्राहम्ण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/180 के लिए । गोलू पुत्र सुनील जाति ब्राहम्ण पता सांखनी , भितरवार , ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/180 के लिए । हिमानी पुत्री सुनील जाति ब्राहम्ण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/180 के लिए । शिवानी पुली सुनील जाति ब्राहम्ण पता सांखनी , भितरवार , ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/180 के लिए । लाली पुत्री सुनील जाति ब्राहम्ण पता सांखनी , भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/180 के लिए । देवाबाई पुत्री रघुवरदयाल जाति ब्राहम्ण पता सांखनी, भितरवार, ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/3 के लिए।
0.060
0.7180
29/1
2 रामस्वरूप पुत्र हीरालाल जाति रावत पता भितरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी।
3
0.535 0.108
1.2930 0.2090
अमर सिंह पुत्र हीरालाल जाति रावत पता सांखनी भितरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ।
29/3 31/1/1
योग
0.643
1.5020
0.040
1.4250
4
29/5
पर्वत सिंह पुत्र हीरालाल जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
0.773
6.5190
कुल योग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अक्षय कुमार सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
855
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
क्र. 3549-भू-अर्जन-2022-23
रायसेन , दिनांक 22 दिसम्बर 2023
{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023 ) }
-00
प्रक्र 0005 / अ-82 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।
:: अनुसूची::
1. भूमि का वर्णन :-
(क)ग्राम
:- अनघोरा ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )
:-उदयपुरा
(ख) तहसील
(ग) जिला
(घ)भूमि का क्षेत्रफल
:-रायसेन
:- 12.231 हे.
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
खसरा क्रमांक
कं
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे . में
कुल रकबा है. में
1 2 3 4 1 283 0.206- 0.016 2 281/1 0.198 0.080 3 284 0.526 0.044 4 285 0.081 0.040 5 288/1 0.656 0.048 6 288/2 0.656 0.016 7 289 0.223 0.223 8 290 0.024 0.024 9 291 0.202 0.202 10 292/1 0.769 0.072 11 292/2 0.324 0.056 12 293 0.510 0.016 13 294/2 0.559 0.036 14 294/3 0.559 0.032 15 297 0.380 0.380 16 298 0.716 0.124 17 325 1.364 0.064 18 330 0.089 0.089 19 331 0.162 0.162 20 332 0.251 0.251 21 329 0.178 0.020 22 328 1.044 0.280 23 327/1/1 0.405 0.050 24 327/2 1.405 0.152 25 336 0.955 0.445 26 337/2 1.000 0.008
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
856
337/8 0.741 0.038
27
28 337/1 1.000 0.016
29 337/11 1.000 0.129
30 337/14 0.741 0.100
31 337/16 0.741 0.130
32 337/18 0.741 0.024
33 334/1 0.405 0.202
34 334/2/1 0.359 0.213
35 333 0.530 0.148
36 338 0.914 0.024
37 339 1.275 0.028/
38 340 0.421 0.421
39 341 4.168 0.080
40 343 0.267 0.267
41 342 1.711 0.080
42 344 0.380 0.380
43 346/1 2.488 0.476
44 346/2 2.488- 0.202
45 346/3 2.486 0.202
46 524 0.785 0.785
47 523 2.825 0.600
48 527 0.097 . 0.097
49 528 0.894 0.244
50 530 0.405 0.128
51 531 0.178 0.178
52 518 0.652 0.012
53 517 0.777 . 0.190
54 514.. 0.866 0.012
55 513/1 1.230 0.060
56 512/1 1.230 0.185
57 496 1.627 0.665
58 497 1.052 0.202
59 510 1.206 0.080
60 492/2/2 1.228 0.227
61 494 0.927 0.405-
62 489/1 1.954 0.008
63 489/2 1.619 0.056
64 489/3 1.619 0.056
65 485 0.040 0.040 ,
66 486 0.170 0.170
67 484 0.142 0.142
68 483 0.081 0.081
69 478 0.490 0.068 .
70 480 0.036 0.036
71 481 0.012 0.012
72 482 0.024 0.024 ,
73 479/1 0.096 0.096
74 479/2 0.092 0.092
75 471 0.113 0.055
76 470 0.308 0.101
77 467 0.518 0.080
78 463/1 0.060 0.060 /
79 463/2 0.530 0.023
857
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
80 454/1 0.526 0.080 81 453 0.688 0.180 82 452/2 0.486 0.110 83 448/1 0.279 0.016 84 448/2 0.280 0.186 85 449/1 0.286 0.048 86 449/2 0.277 0.102 87 450/1 0.280 0.088 88 450/2 0.283 0.052 89 451 0.563 0.004
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि ग्राम अनघोरा
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।
क्र. 3548- भू- अर्जन- 2022-23
{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023 ) }
-00-
प्र.क्र. 0004/ अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।
1. भूमि का वर्णन :-
(क) ग्राम
:: अनुसूची::
:- बासखेडा ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )
:-उदयपुरा
(ख) तहसील
(ग) जिला
(घ) भूमि का क्षेत्रफल :-रायसेन
:- 16.390 हे.
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
कं
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे .में कुल रकबा हे. में
2 3 4
1
1 50/1/1/1 1.214 0.061
2 50/1/1/2 1.214 0.053
3 50/1/1/3 0.911. 0.016
4 55 0.991 0.132
5 57 0.024 0.024
6 58 0.125 0.125
7 60/1 1.016 0.183
8 60/3 0.405 0.268
9 60/4 0.602 0.374
10 61/2/1 1.362 0.044
11 62/1 0.383 0.066
858
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
12 62/2
13 103/1
14 104
15 108
16 109
17 119
18 120
19 121
20 123
21 127/1
22 128/1
23 128/2
24 129
M
25 130
26 131
27 132/2
28 132/3
29 133/1/1
30 133/1/2
31 133/1/3
32 133/2
33 134
34 135/1
35 135/2
36 135/3
37 136/1
38 136/2
39 136/3
40 137
41 139/1/1
42 139/1/2/2
43 139/1/2/1
44 139/2
45 139/3
46 140/2
47 142/2
48 144
49 146
50 147
51 148
52 150/2
53 150/3
54 151
55 152/217
56 152/2
57 153/1
58 153/2/1
[भाग 1
0.384 0.069 1.214 0.028 1.105 0.032 0.425 0.202 0.856 0.068 0.942 0.068 2.347 0: 036 0.312 0.060 0.081 0.004 2.777 0.032 0.016 0.016 0.016 0.004 0.174 0.040 0.154 0.024 1.145 0.024 0.194 0.004 0.199 0.008 0.307 0.081 0.307 0.069 0.307 0.065 0.924 0.065 0.045 0.045 0.024 0.024 0.069 0.069 0.069 0.069 0.045 0.045 0.045 0.045 0.041 0.041 0.178 0.178 0.809 0.430 0.405 0.122 0.400 0.053 0.405 0.284 0.405 0.405 1.125 0.124 0.457 0.101 1.457 0.260 0.469 0.469 0.454 0.454 0.154 0.154 1.333 0.081 1.334 0.324 2.578 0.008 0.020 0.020 1.817 0.425 1.821 0.104 0.429 0.008
859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
59 153/2/2 1.401 0.028 60 154/1/1 1.590 0.036 61 154/1/2 0.845 0.073 62 154/3/2 0.922 0.202 63 154/3/3 0.474 0.104 64 156/1/1 1.214 0.588 65 156/1/2/1 1.323 0.446 66 156/1/2/2 0.154 0.154 67 156/2 0.243 0.210 68 158 0.117 0.117 69 160 0.603 0.603 70 162 0.210 0.210 71 163 0.271 0.271 72 164/1 0.611 0.041 73 164/2 0.615 0.283 74 165 0.049 0.049 75 166 0.226 0.226 76 167 0.551 0.551 77 168 0.101 0.101 78 169 1.007 1.007 79 169/218 0.607 0.607 80 170 1.732 0.080 81 172/1 2.271 0.916 82 172/2 0.720 0.314 83 172/3 1.404 0.244 84 175 0.344 0.344 85 176 0.789 0.101 86 177/1 0.405 0.008 87 177/2/2 0.124 0.004 88 177/2/4 0.305 0.008 89 178 0.206 0.008 90 185/1/2 0.299 0.024 91 209 0.866 0.032 92 210/1 0.607 0.169 93 210/2 0.311 0.311 94 211/2 0.955 0.009 95 211/3 0.665 0.090 96 211/4 0.809 0.025 97 213/2/1/1 0.455 0.049 98 213/2/1/2 0.455 0.106 99 213/2/2/4/1 0.334 0.012 100 213/2/2/4/3 0.334 0.016 101 213/2/2/4/2 0.789 0.029 102 213/2/2/4/4 0.334 0.016 103 213/2/2/4/5 0.108 0.008 104 213/2/2/4/6 0.108 0.005 105 213/2/2/5 1.999 0.284 106 213/2/2/7 2.011 0.325 107 214 0.259 0.259
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम बासखेडा
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
860
क्र. 3547-भू-अर्जन- 2022-23
{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023 ) }
-00-
प्र.क्र. 0003 /अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।
:: अनुसूची::
1. भूमि का वर्णन :-
(क) ग्राम
:- कैलकच्छ ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )
:-उदयपुरा
(ख) तहसील
(ग)जिला
(घ) भूमि का क्षेत्रफल
:-रायसेन
:- 8.464 हे.
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे. में कुल रकबा हे. में
क
1 2 1 300/2 2 300/1 3 301/1 4 301/2 5 303/2 6 304/1/1 7 305 8 306 9 307 10 308/1 11 308/2 12 309 13 310 14 327 15 328 16 329 17 330
4
3 0.127 0.025 0.128 0.025 0.760 0.113 0.757 0.115 1.481 0.178 0.461 0.004 0.105 0.016 0.364 0.076 0.376 0.005 0.535 0.061 0.538 0.057 1.052 0.227 1.133 0.210 0.453 0.042 0.498 0.040 0.146 0.100 0.129 0.004
861
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
18 383 1.453 0.040
384 0.813 0.324
19
20 387 0.789 0.465
21 388 0.271 0.121
22 389 0.324 0.324
23 390 0.267 0.267
24 392 0.198 0.198
393 0.983 0.235
25
26 394 1.117 0.093
27 395/1 1.215 0.102
28 395/2 0.405 0.041
29 395/3 0.202 0.033
30 395/4 0.280 0.041
395/5 0.136 0.017
31
32 396 0.494 0.194
33 397 1.077 0.120
34 404/1/2/1/2 1.125 0.040
404/1/1 0.526 0.061
35
36 404/1/2/2 0.560 0.065
37 409 3.250 0.260
38 410 0.449 0.449
39 411 0.275 0.076
40 412 0.652 0.004
41 413 0.053 0.053
42 414 0.053 0.053
43 416 1.850 0.098
44 417 0.474 0.474
45 418 0.101 0.101
46 419 0.632 0.250
47 420 0.241 0.241
48 421 0.951 0.098
49 426/1 0.309 0.052
50 427 0.081 0.081
51 476/2 0.581 0.041
478 0.110 0.072
52
53 479/2 0.048 0.020
54 479/1 0.114 0.041
482/3 0.115 0.032
55
56 480/1 0.384 0.020
57 484/1/1 0.510 0.398
58 484/1/2 0.255 0.255
59 484/1/3 0.044 0.044
60 484/2 0.215 0.215
61 485/3/1 0.635 0.175
62 485/3/2 0.809 0.080
63 486/1 1.214 0.050
64 488 2.808 0.190
65 489 2.696 0.462
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि ग्राम कैलकच्छ
3. भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।
862
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
क्र. 3551 -भू-अर्जन-2022-23
{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023 ) ]}
00
प्र.क्र. 00010 / अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।
:: अनुसूची::
1. भूमि का वर्णन :-
(क) ग्राम
(ख) तहसील
(ग) जिला
(घ) भूमि का क्षेत्रफल :- टिमरावन ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )
:- देवरी
:-रायसेन
:- 13.894 हे.
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
खसरा क्रमांक कं
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे. में कुल रकबा है. में
2
1
1
584
2
591
607/1
3
4
607/2
484/1
5
484/2
6
485
7
608
8
609
9
611
10
630/1
11
641
12
640/3/1
13
640/3/2
14
606
15
473
16
17
637
636
18
19
624
623
20
622/1
21
622/2
22
622/3
23
622/4
24
622/5
25
622/6
26
4
3
0.008
1.825
0.101
1.400
0.228
1.008
0.154
3.148
0.105
0.782
0.066
1.146
0.080
0.781
0.405
0.992
0.798
1.906
0.060
0.287
0.008
0.405
0.056
0.113
0.146
0.221
0.040
0.252
0.008
0.562
0.305
2.853
0.024
1.194
0.060
0.599
0.024
0.599
0.202
1.797
0.057
0.232
0.101
0.236
0.077
0.236
0.101
0.236
0.053
0.300
0.028
0.300 863
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
27 622/7 0.300 0.028
28 621/1 0.829 0.467
29 621/2 0.832 0.416
30 621/3 0.599 0.315
31 620 0.231 0.133
32 619 0.348 0.032
33 614/1/1 1.618 0.032
34 479/1/2 1.348 0.242
35 479/1/3 1.351 0.016
36 479/2/1 0.765 0.016
37 479/2/2 0.449 0.008
38 478 1.408 0.008
39 475/1 0.265
40 475/2 0.263 0.146
41 475/3 0.260
42 474 0.340 0.340
43 469 0.567 0.567
44 470 2.396 0.200
45 430/1/1 0.809 0.084
46 430/2 1.665 0.260
47 432/1 2.023
0.060
48 432/2 2.023
49 336 0.239 0.008
50 338 1.145 0.130
51 429/2 1.943 0.050
52 428 0.850 0.125
53 426 2.311 0.425
54 427/1/1 0.105 0.024
55 427/2 0.445 0.024
56 427/1/2 0.105 0.018
57 427/3 0.445 0.042
58 427/1/3 0.109 0.020
59 427/4 0.445 0.025
60 427/1/4 0.109 0.019
61 427/5 0.445 0.022
62 425/1 1.121 0.040
63 422 0.202 0.090
64 424 2.651 0.130
65 421 0.255 0.064
66 420 0.279 0.101
67 419 0.563 0.180
68 418 0.502 0.160
69 417/1 0.247 0.041
70 417/2 0.251 0.064
71 406 2.226 0.008
72 416 0.356 0.356
73 415 0.611 0.004
74 413 0.384 0.384
75 414 0.461 0.160
76 412 0.097 0.097
77 411 5.941 0.559
78 394/1 0.156 0.080
79 401 1.016 0.550
864
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
80 402 81 . 403 82 397 83 400/1 84 400/2 85 400/3 86 400/4 87 396 88 395 89 388 90 389 91 390/1/1 92 390/1/2 93 390/1/3 94 386/2 95 385/1 96 385/5 97 385/2 98 385/4 99 380
[भाग 1
1.012 0.068
2.027 0.064
1.987 0.263
1.331
1.331
1.110
1.332
1.332
1.360 0.004
0.251 0.080
0.214 0.214
0.032 0.032
0.809 0.049
0.303 0.025
0.930 0.106
1.619 0.040
0.303 0.289
0.024 0.020
0.219 0.068
0.160 0.088
3.063 0.709
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि ग्राम टिमरावन
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।
865
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 3550-भू-अर्जन- 2022-23
{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023 ) }
-00-
प्र.क्र. 0009/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।
1. भूमि का वर्णन:-
(क) ग्राम
(ख) तहसील
(ग)जिला
(घ) भूमि का क्षेत्रफल :: अनुसूची::
:- पिपलिया खुर्द ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )
:-देवरी
:-रायसेन
:- 4.386 हे.
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
खसरा क्रमांक कुल रकबा हे. में
1 2 1 207/2 2 207/3 3 207/1 4 208 5 210/1 6 210/2 7 211 8 240 9 212/1/1 10 213/3 11 213/1/1 12 213/1/2 13 213/2/1 14 214/1/1 15 214/1/2 16 237 17 238/1 18 238/2 19 239 20 241/2 21 244/1 22 245/1 23 244/2 24 255/1 25 255/2 26 254/2/3 27 254/1 28 253/1
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल है. में
3 4 0.546 0.050 0.607 0.028 0.506 0.065 0.283 0.283 0.344 0.344 0.065 0.065 0.648 0.525 0.555 0.555 0.544 0.008 0.210 0.134 0.417 0.090 0.405 0.160 0.809 0.101 0.696 0.020 0.348 0.030 0.105 0.105 0.052 0.052 0.053 0.053 0.210 0.210 0.380 0.015 0.186 0.186 0.728 0.020 0.202 0.202 0.381 0.381 0.311 0.311 1.728 0.121 0.202 0.112 1.295 0.160
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम पिपलिया खुर्द
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
866
क्र. 3546- भू-अर्जन-2022-23
{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023 ) }
-00-
प्र.क्र. 0002/ अ-82 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।
:: अनुसूची::
1. भूमि का वर्णन :-
(क) ग्राम
(ख) तहसील
: - अंडिया ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )
:-उदयपुरा
(ग) जिला
(घ) भूमि का क्षेत्रफल :-रायसेन
:- 4.472 हे.
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
खसरा क्रमांक
कं
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे. में कुल रकबा हे. में
1 2 3 4 1 208/2/1/2 0.506 0.040 2 209 0.081 0.081 3 210/1/1 0.530 0.045 4 210/2 1.060 0.137 5 218 0.081 0.020 6 223 0.684 0.270 7 224 0.170 0.102 8 225/1 0.114 0.114 9 225/2 0.109 0.109 10 226/1 0.288 0.040 11 226/2 0.206 0.034 12 302/1/1 0.273 0.062 13 351 0.223 0.093 14 352/2/2/2 0.408 0.100 15 353/2/1 1.214 0.470 16 354 0.385 0.145 17 355 0.360 0.360 18 356 0.158 0.0-40 19 357 0.049 0.049 20 358 0.878 0.287 21 359 348 0.030 22 360 0.453 0.044
867
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
23 361 0.283 0.283 24 362 0360 0.360 25 363/1/1 0.226 0.020 26 363/1/2 0.226 0.020 27 363/1/3 0.226 0.020 28 363/1/4 0.225 0.020 29 363/1/5 0.225 0.052 30 363/1/6 0.675 0.144 31 363/2/1 0.202 0.020 32 363/2/2 0.202 0.020 33 363/2/3 0.202 0.020 34 363/2/5 0.809 0.052 35 363/2/6 0.184 0.020 36 367 0.967 0.073 37 370/2 0.975 0.032 38 371/1 0.729 0.062 39 374/1/2 0.405 0.122 40 374/2 1.141 0.202 41 376/1 1.712 0.088 42 376/2/2 0.607 0.122 43 395/2 0.405 0.048
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि ग्राम अंडिया
3. भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।
868
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
क्र. 3552-भू-अर्जन-2022-23
[भाग 1
{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023 ) }
-00-
प्र.क्र. 0011 / अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।
1. भूमि का वर्णन:-
(क) ग्राम
(ख) तहसील
(ग) जिला
(घ) भूमि का क्षेत्रफल ::अनुसूची::
:- रमपुरा ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )
:-देवरी
:-रायसेन
:- 4.038 हे.
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
खसरा क्रमांक
कुल रकबा है. में
1
2
1
488
2
489/1
3
489/2
4
490/1
5
490/2
6
493/1
7
493/2
8
494
9
497
10
498/2/2
11
498/3/1/2
12
498/5
13
504/1/1
14
504/1/2
15
504/2/1
16
504/2/2
17
505/1
18
505/2
19
506
20
507/1/1
21
507/1/2/1
22
507/1/2/3
23
507/1/2/2
24
507/1/3/1/1
25
507/1/3/1/2
26
507/1/3/2
27
507/2
28
507/3 अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे. में
3
4
1.161
0.048
0.028
0.028
0.097
0.097
0.623
0.135
0.591
0.135
0.708
0.220
0.708
0.060
3.585
0.155
2.428
0.044
1.619
0.020
0.809
0.121
1.165
0.099
3.469
0.138
1.821
0.436
0.105
0.105
0.607
0.130
0.097
0.097
0.287
0.287
2.133
0.405
0.308
0.308
0.156
0.156
0.158
0.158
0.005
0.005
0.156
0.156
0.152
0.152
0.303
0.303
0.032
0.032
0.008
0.008
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम रमपुरा
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।
869
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 3554-भू- अर्जन- 2022-23
{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023 ) }
00-
प्र.क्र. 0013/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।
1. भूमि का वर्णन:-
(क) ग्राम
(ख) तहसील
(ग) जिला
(घ) भूमि का क्षेत्रफल ::अनुसूची::
:- रिछावर ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )
:-देवरी
:-रायसेन
:- 2.797 हे .
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
खसरा क्रमांक कुल रकबा है . में
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे . में
1 2
3 4
1 279/2 1.182 0.010
2 279/1 1.177 0.010
3 280 0.878 0.202
4 281/1 0.607 0.120
5 281/2/2 0.284 0.120
6 282/1/1 0.413 0.138
7 282/1/2 0.012 0.012
8 0.296 0.118
9 282/2/1 0.129 0.092
10 283 1.526 0.599
11 287 0.825 0.242
12 297 3.035 0.024
13 301 2.671 0.020
14 312 0.275 0.008
15 374/1/1 1.619 0.025
16 374/1/2 0.354 0.115
17 375/1/1/1 0.312 0.015
18 375/2/1 1.406 0.009
19 376/1 0.037 0.037
20 376/2 0.036 0.036
21 377 0.166 0.166
22 380 1.011 0.437
23 381 0.146 0.146
24 382 0.016 0.016
25 379 1.157 0.080
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम रिछावर
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
870
क्र. 3553-भू-अर्जन-2022-23
{ अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013 की (क 30 सन् 2023 ) }
00
प्र.क्र. 0012/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।
1. भूमि का वर्णन:-
(क) ग्राम
(ख) तहसील
(ग) जिला
(घ) भूमि का क्षेत्रफल :: अनुसूची::
:- नयाखेडा ( डूब क्षेत्र से प्रभावित )
:-देवरी
:-रायसेन
:- 6.831हे.
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में कुल रकबा हे. में
1 2 3 4 1 302 2.201 0.030 2 303/1 2.007 0.164 3 311 0.343 0.024 4 312 1.673 0.445 5 313/1 1.264 0.110 6 314/1 1.113 0.224 7 314/2 1.117 0.256 8 314/3 1.117 0.101 9 314/4 1.117 0.303 10 316 0.397 0.160 11 318 0.809 0.050 12 319/1 0.259 0.104 13 319/2 0.955 0.036 14 322 0.235 0.098 15 464 0.332 0.028 16 466/1 0.854 0.116 17 467/1 1.004 0.553 18 467/2 1.003 0.142 19 470/2 0.717 0.101 20 476/2 1.008 0.032 21 480/2 1.010 0.064 22 481 0.170 0.170 23 482 0.263 0.130 24 497/3/1/1 4.856 0.080 25 499 0.522 0.522 26 500/1 0.182 0.182
871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
27 500/2 0.182 0.182 28 500/3 0.186 0.186 29 500/4 0.182 0.182 30 501/1 0.272 0.272 31 501/2 0.272 0.272 32 502/1 0.542 0.020 33 502/2 0.542 0.164 34 502/3 0.538 0.201 35 502/4 0.542 0.180 36 504/1 0.506 0.135 37 506 0.567 0.120 38 507/1/1/1/1 0.567 0.028 39 507/1/1/1/2 0.506 0.028 40 507/1/1/2 0.506 0.063 41 507/2 1.032 0.020 42 507/3 1.032 0.041 43 514/1 0.453 0.146 44 514/2 0.449 0.204 45 528 0.518 0.016 46 529/1 0.591 0.020 47 529/2 0.590 0.020 48 530 0.725 0.028 49 541/1 0.884 0.008 50 542/2 0.890 0.012 51 544 0.737 0.008
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम नयाखेडा
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
872
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 776-भू-अर्जन-1-2024
छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जनवरी 2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः" भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
ख.
तहसील
ग.
नगर/ग्राम
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्र कल
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
(1)
(2)
51
1
52
2
63
3
54
4
5
55/1
6
55/2
7
56/3
8
55/3/1
9
56/2
10
55/3/2
छिन्दवाड़ा
मोहखेड
ग्राम- सारोठ प० ह०न -30 ब.न.-554 रा.नि.मं.-सावंरी
कुल रकबा 0.777 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
0.134
0.097
0.097
0.166
0.025
0.040
0.054
0.020
0.054
0.020 873
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
0.016
11
55/4
0.054
12
56/1
योग :-
कुल रकबा 0.777 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की 6 निर्माण के आवश्यकता हैः- छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- मोहखेड, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , उपसंभाग तामिया जिला -छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
874
क्र. 777-भू-अर्जन-2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क. जिला छिन्दवाड़ा
ख. तहसील मोहखेड
ग. नगर/ग्राम ग्राम- बोडी
प०ह०न-59 /72
ब.न.-424
रा.नि.मं. -ईकलबिहरी
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित
कुल रकब)--08.984 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रारुल क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
कमांक प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1) (2) (3)
1 244/6 0.364
2 245 0.036
3 262 0.187
4 251 0.074
5 259/1 0.042
6 259/2 0.573
7 257 0.901
8 255 0.162
9 254 01.060
10 248/2 0.552
875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
249 11
253 12
251 13
252 14
230 15
227 16
2.26 17
223 18
19
232/2
22.2 20
21
232/1
22
234/1
23
235/3
24
234/2
25
204/1
26
20/2
27
217/2
28
217/3
29
204/3
योग :-
0.642
0.016
0.271
0.049
0.182
0.162
0.089
0.243
0.769
0.388
0.425
0.295
0.073
0.243
0.399
0.271
0.139
0.122
0.255
कुल रकबा 08.984 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: -बोडी जलाशय (नहर रहित) के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में !
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील मोहखेड, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , उपसंभाग सौसर जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
876
क्र. 778-भू-अर्जन-2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
ख.
तहसील
ग.
नगर/ग्राम
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
(1)
(3)
13
1
2
105/3
3
109/1
4
153/1
5
154/1
6
154/2
7
161/4
8
105/2
यो :-
छिन्दवाड़ा
मोहखेड
ग्राम- नवलगांव
प०ह ०न-59/72 ब.न.-289 रा.नि.मं.- ईकलबिहरी
कुल रकबा 01.611 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
0.200
0.040
0.150
0.240
0.200
0.350
0.350
0.081-
कुल रकबा 01.611 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां 877
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- बोडी जलाशय (नहर रहित) के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - मोहखेड, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6.. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , उपसंभाग सौसर जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
878
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 13-अ-82-22-23-भू-अर्जन-चकोरा-1312
बैतूल , दिनांक 2 फरवरी 2024
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)
जिला तहसील ग्राम लगभग क्षेत्रफल धारा 12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(हेक्टे. में) प्राधिकृत अधिकारी
1 2 3 4 5 6
बैतूल प्रभातपट्टन चकोरा 27.897 कार्यपालन यंत्री जल चकोरा लघु जलाशय के निर्माण
(म.प्र. ) संसाधन संभाग में आने वाली निजी भूमि का
मुलताई जिला- बैतूल अर्जन
(म.प्र.)
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
1
2
बाजी, किको,
पारबती
1
ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे.में)
4
5
3
0.453 373/1 0.453
लिको,
पिता
बेवा चैतराम निलेश पिता
चैतू पिता चेती, बाजी, कमली चैतराम
2 सोहन सिंग पिता ओझी गोण्ड
0.222 0.222
373/2
0.882 0.639 375 879
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
373/3 0.227 0.227
3 सुकाली पिता ओझी गोण्ड
तेजी उर्फ गुणवन्त पुत्र विक्रम गोण्ड 374 1.518 1.518
4
फगना पिता देऊ गोण्ड 376/1 0.279 0.279
5
समली बेवा कोड्डी, झुलमा पिता रिंगू, फूंदी बेवा कज्जा 376/2 7.356 4.518
6
377 0.247 0.247
7 रिंगू पिता झिडू , रमली बेवा कोडी, कुन्दो बेवा कज्जा
सीताराम पिता भैया 399/1 1.231 0.372
8
/5
देमा बे. झामसा, रूपलाल पुत्र झामसा, सकड़ो, सकड़ी, 378 7.640 2.304
9 सुकड़ी , रामकला, चन्दो, शिवरती, सीमा पुत्री झामसा
चिन्धी बे. चन्दरसा, पंकज , प्रशान्त, लवकुश पुत्र
चन्दरसा , अंकेश्वरी पुत्री चन्दरसा गोण्ड
400 0.061 0.061
चैतू पिता सकडु गोण्ड
10 404/1 1.522 0.291
401/2 0.570 0.570
बारीकराम , सकुराम, बिसराम , मंदराम , सुरजी पिता रोडू 398 1.084 0.097
11 मेहरा , अनिल पिता भोला मेहरा, रामू, बिसन , गेन्दराव
पिता ढीमर महेरा
396/4 0.564 0.564
12 अनिता बेवा जंगली, पवन , रामभाऊ, लवकुश,
राजकुमार पिता जंगली , रामरती राजो पिता जंगली गोंड
396/3 0.564 0.564
13 फग्गो बाई बेवा जुंगी, मिलाप , राजन , कृष्णा पिता जुंगी ,
शान्ति, भूते, गुन्ता, पर्मी पिता जुगी गोंड
गुलाब पिता ओझी गोंड 396/2 0.564 0.564
14
केशोराव पिता बाजी गोंड 363/1 2.363 1.012
15
बलवन्त उर्फ भोग पिता ओझी गोंड 363/2 0.200 0.200
16
396/1 0.202 0.202
368/4 1.996 0.223
17 ईमला जौ. गेन्दराव महेरा
368/3 1.997 0.364
18 गेन्दराव पिता ढीमर महेरा
368/2 0.504 0.235
19 रामकिसन पिता ढीमर महेरा
370/1 0.520 0.520
इंदिरा बे. गुणवन्तराव, मोरेश्वर पिता गुणवंतराव, कविता,
सविता, मोना, नीतिका, दीपिका पिता गुणवन्त राव कुन्बी
20 127/4 2.023 0.897
127/9 0.542 0.542
संतोष पिता माधोराव 370/2 0.415 0.415
370/5 0.300 0.300
21
127/5 0.510 0.470
370/3 0.481 0.481
रमेश पिता माधोराव कुन्बी
22 370/6 0.280 0.280
127/6 0.526 0.426
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
880
गुलाबराव पिता माधोराव कुन्बी
23
धनराज व. सन्तोषराव
24
'श्यामजी उर्फ पंजाबराव पिता केशोराव महेरा 25
26
0.460 0.460
370/4
0.567
0.367 127/7
0.546 0.546
127/8
0.230 0.536
127/10
0.400 3.709
128/1
0.550 3.345
128/2
भाऊराव पिता धनाराम , सेवन्ती बेवा धनाराम, कृष्णराव , विष्णु, वामनराव पिता धनाराम , इन्दु पि. वामनराव महेरा
नामदेव पिता सकडु गोंड
27
देवीदास पिता सीताराम गोड़
28
अमरदास पिता सीताराम गोंड
29
जमना पिता सीताराम गोंड
30
जमनी पिता सीताराम गोंड
31
मधबीरचन्द्र पिता मैखचन्द्र
32
33
0.235 0.235
401/1
0.235 0.235
401/3
1.196 1.196
371/1
1.196 1.196
371/2
0.502 1.196
371/3
0.607 1.196
371/4
0.283 0.587
380
0.142 1.010
397/1
शकुंतला बे . नत्थू, परमेश्वर, रामेश्वर पिता नत्थू, ममता माया पिता नत्थू
34
0.891 12.574
126/1
सैयवन्ती, शान्ता पिता बाबू, रामकला जौ. सुन्दर, सुन्दर शिवचरण व. तेजी, गुलाबराव, बलवन्त, अशोक मंचितराव व. निम्बा, गेन्दलाल , अमरलाल , तेजी व टिटडी तेली , चैती बेवा गब्बा, संजु, गणेश, दिनेश मनोहर, जगदीश व. गब्बा धनकला, इमला , प्रमिला, कमला पिता गब्बा, पंचम पिता छोटेलाल, मीरा पुत्री छोटेलाल
योग
27.897 66.431
47
1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि चकोरा लघु जलाशय निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 0001 - अ-82-2021-22-बरेठा - व.ग्रा.- 1314
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
4
3
2
1
4.729
शाहपुर
बरेठा व.ग्रा.
बैतूल (म.प्र.)
6
5
मोखा जलाशय हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. -2, बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1 तुलसी व. रोवा सा. देह
2 धनसिंह व. सुकलू सा. देह
3 डोमा व. मोहन सा. देह
4 मनोहरी व. मुंशी सा. देह
5 इंदरसिंग व. मुंशी सा. देह
6 रामसिंग व. मुंशी सा. देह
7 दस्सूव. रतन सा.. देह
कलिया बेवा मोहन जाति गोंड सा. देह 8
9 बाबूलाल व . बुद्ध जाति गोंड सा . देह
10 झामसिंग व. बिसराम जाति गोंड सा. देह
योग
ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे.में)
4
5
3
1.239
0.200
191/2
4.177
1.730
57
2.747
0.650
53
0.300
0.744
59/1
0.350
0.743
59/2
0.360
0.744
59/3
0.399
2.176
77
2.661
0.260
85
0.280
76/2 1,576
0.200
2.500
62
4.729
19.307
(2) चूँकि मोखा जलाशय (स्टोरेज) निर्माण से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
882
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पीथमपुर, दिनांक 22 जनवरी 2024
क्र. 930-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र. 01-अ-82-2023-24
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013)
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में कारम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम जामन्दा तालाब के डूब में प्रभावित होने ग्राम जामन्दा तहसील पीथमपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका भवन स्वामीवार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य पूर्व से प्रचलित होकर निचे सूची में उल्लेखित भवन स्वामियों के त्रुटिवश पूर्व सर्वे में छूटे पुनः सर्वे करने पर डूब में प्रभावित होने से प्रस्तावित है । प्रस्तावित भूमि में स्थित भवन कारम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम जामन्दा तालाब के डूब में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अत सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 )
ग्राम- जामन्दा
तहसील - पीथमपुर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा क्र. विवरण
असिंचित
सिंचित
कुल
1 कारम सिंचाई परियोजना अंतर्गत तालाब निर्माण से डूब में प्रभावित भवन ग्राम जामन्दा तालाब के डूब
कुल 17 भवन अनुसूची (2) में उल्लेखित सूची अनुसार
अनुसूची (2)
कारम सिंचाई परियोजना अंतर्गत तालाब निर्माण से डूब में प्रभावित भवन ग्राम जामन्दा तालाब के डूब में प्रभावित भूमि पर स्थित भवन स्वामियों का विवरण
तहसील - पीथमपुर ग्राम- जामन्दा
भूमि का कुल रकबा
भूमि सर्वे
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर में) क्र.
कृषक का नाम
सिंचित असिंचित
सिंचित असिंचित
नम्बर
कुल
कुल
6
8
9
3
5
7
2
4
1
मकान
मकान
0
मकान
0
मकान
3/3
1.
मेहताब पिता सावलिया
मकान
मकान
मकान
0
मकान
0
गोविन्द पिता गंगाराम
3/3
2.
मकान
मकान
0
0
मकान
मकान
लक्ष्मण पिता गंगाराम
3/3
3 .
मकान
मकान
मकान
6
0
भकान
4.
उर्मिला(संजय , अजय , ना.बा.) पिता सोहन
मकान
मकान
0
मकान
6
0
मकान
रामप्रसाद पिता छगन
5.
मकान
0
मकान
मकान
0
मकान
6
दिलीप पिता कन्हैया
6.
मकान
0
मकान
0
मकान
6
मकान
7.
विकास पिता नानुराम
मकान
मकान
0
0
मकान
मकान
रमेश पिता चम्पालाल
6
8.
883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
0
6
9.
सुभाष पिता रमेश
0
10.
3/2
सुनील पिता सीताराम
0
6
11.
भूरिबाई पिता रमेश
0
12.
12/1
सुनील पिता चन्दर
0
12/2/1 13.
खुमान पिता सेवाराम
0
रामलाल पिता हीरालाल
3/3 14.
जगदीश पिता हीरालाल
3/3 15.
0
12/2/1 16. कैलाश पिता बुदीया
0
17.
12/2/2
जामसिंह पिता बुदिया
मकान
मकान
मकान
0
मकान
मकान मकान
0
मकान
मकान
मकान
मकान
0
मकान
मकान
मकान मकान
0
मकान
मकान
मकान मकान
0
मकान
मकान
मकान मकान
0
मकान
मकान
मकान मकान
0
मकान
मकान
मकान मकान
0
मकान
मकान
मकान मकान
0
मकान
मकान
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
884
कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 16- भू-अर्जन-2024
L
भोपाल , दिनांक 5 फरवरी 2024
ग्राम कोलूखेडी पटवारी हल्का नं 04 तहसील बैरसियां
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेम मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूंकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3441200/175 / 2015 / मध्यम / 31 / 752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है । एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132/ PS- MS/ MPPCB / SEAC - 1 /TOR(286)/2016, नई दिल्ली दिनांक 09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अनेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नही होंगे । परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामो की 9990 हे० भूमि सिचित होना है, एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती है । के इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
-::अनुसूची (1 )::-
तहसील: बैरसिया
जिलाः भोपाल
टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- कोलूखेडी
विवरण
स. क्र
(1)
1
(2) टेम मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम कोलूखेडी की भूमि की आवश्यकता
कुल योग
भूमि का रकबा (हे० में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(4)
(ε)
1.3872
19.493
1.3872
19.493
-:: अनुसूची (2)::-
स.क्र
भूमिस्वामी का नाम
1
भूरी बाई पत्नि बहादुर सिंह
रिन्जयसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह 2
3
देवीसिंह पुत्र मांगीलाल
4
तोरनसिंह पुत्र भूराजी
5
थानसिंह पुत्र भूराजी
मेताबसिंह पुत्र मानसिंह 6
7
तोफान सिंह पुत्र नारायणसिंह
अंगरिया बाई पत्नि कमरलाल 8
9
कुंगरलाल पुत्र मल्धु
अर्जित रकबा
कुल रकबा
कक्ष क्रमांक
0.0684
2.865
172803669
0.1530
0.972
172804088
0.1839
3.153
172803680
0.0763
1.754
172803722
0.470
0.470
172803718
0.0131
0.376
172803468
0.0617
1.012
172803752
0.0829
2.993
172803733
0.0062
1.770
172803750 885
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
2.183
0.1020
172803751
10
जगदीश पुत्र मल्थू
0.163
1.143
172803732
11
शशि बाई पत्नि कन्हैया लाल
0.0067
0.802
172803472
12
हजारीलाल पुत्र प्रतापसिंह
1.3872
19.493
कुल योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियांवित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा भोपाल को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला भोपाल के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7 ) 2014 सात-शा , 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, शाखा जिला भोपाल अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तूत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
886
क्र. 17- भू-अर्जन-2024
1
[भाग 1
ग्राम मजीदगढ पटवारी हल्का नं 03 तहसील बैरसिया
चुंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेम मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूंकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3441200/175/ 2015 / मध्यम / 31 /752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है । एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132 / PS- MS/ MPPCB / SEAC- 1/TOR (286) / 2016 , नई दिल्ली दिनांक09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अनेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नही होंगे । परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामो की 9990 हे० भूमि सिचित होना है , एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती है । के इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
-:: अनुसूची (1 )::-
तहसील: बैरसिया
जिलाः भोपाल
टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- मजीदगढ
स. क्र
विवरण
(2)
(1)
1 टेम मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम मजीदगढ़ की भूमि की आवश्यकता
कुल योग
भूमि का रकबा (हे० में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(3)
(4) 13.034
13.7670
13.034
13.7670
-:: अनुसूची (2)::-
स.क्र
भूमि स्वामी का नाम
1
हरिसिंह पुत्र आशीराम जाति देशवाली ग्राम मजीदगढ़
2
चन्दर सिंह पुत्र बंशीलाल जाति गूर्जर ग्राम मजीदगढ़
3
भूलीबाई बेवा बंशीलाल जाति गूर्जर ग्राम मजीदगढ़
4
कमलसिंह पुत्र अमरसिंह जाति गूर्जर ग्राम मजीदगढ़
5
विनयसिंह पुत्र अमरसिंह जाति गूर्जर ग्राम मजीदगढ़
6
फतेहसिंह पुत्र अमरसिंह जाति गूर्जर ग्राम मजीदगढ
7
दयाराम पर्वतसिंह जमनालाल पुत्रगण देवीलाल, कंचनबाई
पुत्री देवीलाल , फुलियाबाई बेवा देवीलाल , मथरूलाल चुन्नीलाल हल्केराम पिता मिश्रीलाल मुलियाबाई बेवा मिश्रीलाल चन्दन बाई मोमतीबाई राजबाई पुत्र पुत्री मिश्रीलाल कैलाशबाई चन्दाबाई धापूबाई भूरीबाई केशरबाई
अर्जित रकबा खसरा
कुल रकबा
2.0230
2.0230
3/1/2
1.2140
1.2140
3/2/1
1.6190
1.6190
3/2/2
0.8720
0.8720
0.7230
0.7230
3/3/4
0.0640
0.0640
3/3/5
2.023
2.023
5/1/2 887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
पुत्र पुत्री जगन्नाथ जाति भोई ग्राम मजीदगढ़
8
मंगीलाल, हीरालाल पिता भैरोंसिंह, घुरसिंह पुत्र मोहरसिंह ग्राम मजीदगढ़
9
गजराज सिंह पुत्र मोतीलाल जाति गूर्जर ग्राम मजीदगढ़
10
रामकिशन पुत्र सुखराम जाति चमार ग्राम मजीदगढ़
11
दयाराम पर्वतसिंह जमनालाल पुत्रगण देवीलाल , कंचनबाई पुत्री देवीलाल, फुलियाबाई बेवा देवीलाल , मथरूलाल चुन्नीलाल हल्केराम पिता मिश्रीलाल मुलियाबाई बेवा मिश्रीलाल चन्दन बाई मोमतीबाई राजबाई पुत्र पुत्री मिश्रीलाल कैलाशबाई चन्दाबाई धापूबाई भूरीबाई केशरबाई पुत्र पुत्री जगन्नाथ जाति भोई ग्राम मजीदगढ़ 12
सिंगारबाई बेवा रामसिंह तोरणसिंह चरणसिंह विमलाबाई रकमबाई पुत्र पुत्री रामसिंह भूरा पुत्र उंकार ग्राम मजीदगढ
1.290
2.0230
5/6/1
0.9640
0.9640
9/2
0.332
0.332
15/1/1/2
0.3600
134
0.3600
1.5500
1.5500
212/73
13.034
13.7670
कुल रकबा
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ16-15 -(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियांवित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा भोपाल को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला भोपाल के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 (7) 2014 सात शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, शाखा जिला भोपाल अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तूत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
888
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
क्र. 18-भू-अर्जन-2024
1
[भाग 1
ग्राम खेडली पटवारी हल्का नं 03 तहसील बैरसिया '
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की. राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेम मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूंकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3441200/175/ 2015/ मध्यम/ 31 /752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है । एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132/PS- MS/MPPCB / SEAC- 1 /TOR ( 286) /2016 , नई दिल्ली दिनांक 09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6 ) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अनेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नही होंगे । परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामो की 9990 हे० भूमि सिचित होना है, एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती है । के इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
-: अनुसूची (1 )::-
तहसील: बैरसिया
जिलाः भोपाल
टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव , ग्राम- खेडली
स. क्र
विवरण
(1)
(2)
1 टेम मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम खेडली की भूमि की आवश्यकता
कुल योग
भूमि का रकबा (ह० में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(3)
(4)
5.649
1.0511
5.649
1.0511
-:: अनुसूची (2)::-
स.क्र
भूमि स्वामी का नाम 1
मिश्रीलाल पुत्र फूलसिंह
2
मांगीलाल पुत्र फूलसिंह
3
कमोदसिंह पुत्र खुशाल
4
किशनसिंह पुत्र कालूराम
अर्जित रकबा कक्ष क्रमांक
कुल रकबा
0.168
172804093
3.713
172804096
0.1931
0.656
0.670
0.881
172803570
0.020
172803533
0.399
5.649
1.0511 कुल योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15 (7) 2014 सात शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर 889
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियांवित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा भोपाल को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला भोपाल के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014 सात -शा , 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, शाखा जिला भोपाल अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तूत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) बैरसिया में ) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैरसिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
890
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 8 फरवरी 2024 प्र.क्र. ए- 04-अ-82-2021-22
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
जिला राजगढ
तहसील - जीरापुर
ग्राम कायथा (द्वितीय पूरक प्रकरण)
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर
स. कं.
अर्जित रकबा
कुल रकबा
निजी भूमि
1. कुण्डालिया बांध परियोजना के 1 निर्माण में एवं डूब क्षै में प्रभावित होने से
0.134
1.265
अनुसूची(2)
1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से
रिमार्क
योग
खसरा नं.
स.कं.
कुल रकबा
कृषक का नाम
प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा
अर्जित हो पूर्वमें चुका रकबा
6
8
5
7
3
4
2
1
0.134
1.265
0.134
0
1
4/5/2
प्रेमसिंह पिता बैजनाथ , सेतानबाई पिता बैजनाथ, नन्दूबाई बेवा बैजनाथ जाति गुर्जर सम-भाग हिस्सा 1/3 निवासी ग्राम कायथा
0.134
0
0.134
1.265
योगः-
नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू किया जा सकता है । अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय मे
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर .
891
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश , एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीहोर , दिनांक 6 फरवरी 2024
प्रकरण क्रमांक 002 / अ-82 / 2021-2022 , चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं ।
-अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
(क) जिला सीहोर
जावर (ख) तहसील
(ग) ग्राम - कैशोपुर
(घ) क्षेत्रफल 10317.14 वर्ग मीटर
मकान नंबर रकबा (वर्ग मीटर
सक्र कृषक का नाम व पिता / पति का नाम सर्वे नंबर
में )
1 3 4 5
2
1 कैलाश पिता भवाना 2 97.49
366/2
2 आत्माराम पिता भवाना 366/2 3 115.68
3 फुलसिंह पिता भवाना 366/2 4 98.13
4 मनोहर पिता पदमसिंह 5 44.47
366/2
5 विजयसिंह पिता दिलिप सिंह 366/2 6 123.02
6 कैलाशसिंह पिता दिलीपसिह 7 50.31
366/2
7 मानसिंह पिता घासीराम 366/2 8 47.18
8 जीवनसिंह पिता घासीराम 366/2 9 34.64
9 विकृमसिंह पिता घासीराम 366/2 10 34.64
संकट मोचन हनुमान मंदिर ( ग्राम समिति )
10 366/2 11 117.40
अध्यक्ष बाबुलाल पिता देवीसिंह
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
892
11
देव स्थान (ग्राम समिति) अध्यक्ष बाबुलाल पिता देवीसिंह
12
रामदेव बाबा मंदिर (ग्राम समिति) अध्यक्ष बाबुलाल पिता देवीसिंह
कमल सिंह पिता रसुल जी
13
मायाराम पिता रसुल जी
14
गौरीशंकर पिता मायाराम
15
जीवनसिंह पिता रसुलजी
16
ममलेश कुमार पिता रसुलजी
17
प्रेमबाई पति भैय्यालाल
18
विजेन्द्र पिता चरणलाल
19
विनोद पिता चरणलाल
20
अनिल पिता उदलसिंह
21
सुनील पिता उदलसिंह
22
जितेंन्द्र पिता उदलसिंह
23
उदलसिह पिता रसूलसिंह
24
केशर बाई पति भवाना
25
बेगमबाई पति तिरपालसिह
26
राजलबाई पति पद्मसिंह
27
कृपालसिंह पिता पद्मसिंह
28
पिन्टू पिता कृपालसिंह
29
मेहरबानसिंह पिता गंगाराम
30
नाथुलाल पिता भवाना
31
राहुल पिता नाथुसिंह
32
बाबुलाल पिता कन्हैयालाल
33
34 ममलेश पिता रसुलजी
चेतनसिंह पिता फतेहसिंह
35
योगेन्द्र पिता फतेहसिंह
36
करणसिंह पिता उमरावसिंह
37
126.89
12
366/2
13
92.34
366/2
99.00
14
366/2
99.54
15
366/2
16
113.60
366/2
56.82
17
366/2
111.93
18
366/2
83.54
19
366/2
59.98
20
366/2
59.37
21
366/2
22
50.65 366/2
56.81
23/1
25.08 23/2
366/2
60.40
23/3
83.74
24
366/2
48.51
25/1
28.39
25/2
366/2
210.71
25/3
25.08
25/4
168.63
26
366/2
27
112.40 366/2
28
85.75 366/2
30.30
29
366/2
49.70
30
366/2
47.27 176
33
82.11 176
34
176
35
88.74 893
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
मनोहर सिंह पिता दिलीपसिंह
38
भेरूसिंह पिता शेर सिंह
39
देवेन्द्र पिता जिवनसिंह
40
दोलतसिंह पिता हिम्मतसिंह
41
राजेन्द्र सिंह पिता दोलतसिंह
42
मानसिंह पिता घासीराम
43
विकम पिता घासीराम
44
जिवनसिंह पिता घासीराम
45
मानसिंह पिता तकतसिंह
46
अजाबसिंह पिता मोहब्बतसिंह
47
कृपालसिंह पिता मोहब्बतसिंह 48
49 प्रीतिपाल पिता भूरेसिंह
कैलाश पिता दिलीपसिंह 50
51 हरेण ठाकुर पिता मेहरबानसिंह
राजेन्द्र सिंह पिता दोलतसिंह 52
मोहब्बतसिंह पिता भागीरथ सिंह
53
कृष्णाबाई पति बाबूलाल 54
गुलाबसिंह पिता भागीरथ 55
लखनसिंह पिता तखत
56
धर्मेन्द्रसिंह पिता अजाबसिंह
57
कृपालसिंह पिता मोहब्बतसिंह 58
शिशुपाल पिता लखनसिंह 59
बाबुलाल पिता देवीसिंह 60
बाबुलाल पिता देवीसिंह 61
कृपालसिंह पिता मोहब्बतसिंह 62
अजाबसिंह पिता मोहब्बतसिंह
63
लखनसिंह पिता तखत
64
मानसिंह पिता तखतसिंह
65
घीसूलाल पिता ढोकलसिंह 66
176
36
113.87
176
37
150.52
176
228.98
38
176
74.49
39
176
40
29.73
27.92 41/1
176
54.68 41/2
84.83 41/3
176
42
126.67
103.47 176
43
176
100.89
44
50.19
176
45
111.62
176
46
92.96
176
47
25.31
176
48
176
49
87.03
176
50
95.34
75.54 51/1
41.71 51/2
176
24.12
51/3
34.97
51/4
176
52
94.21
176
53
117.65
176
56.10
54
28.05
55/1
176
28.05
55/2
17.25 56/1
176
33.74
56/2
176
57
110.32 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
894
67 फुलसिंह पिता ढोकलसिंह 176 58 98.77
68 गुलाबसिंह पिता भागीरथ 176 59 108.27
69 नरेन्द्र सिंह पिता बाबुलाल 176 60 183.81
70 महेन्द्र पिता बाबुलाल 176 61 136.25
71 महेन्द्र पिता बाबुलाल 176 62 21.93
72 नरेन्द्रसिंह पिता बाबुलाल 176 63 200.68
73 मोहनसिंह पिता ढोकलसिंह 176
64 208.27
74 बलवानसिंह पिता फुलसिंह 176 65 34.41
75 लालजीराम पिता गंगाराम 176 60.89
81
76 हरिसिंह पिता अमरसिंह 176 82 21.18
77 कमलसिंह पिता लालजी राम 176 88.16
83
78 फुलसिंह पिता हरनाथ 176 84 136.06
79 हरनाथ सिंह पिता लक्ष्मणसिंह 176 85 93.90
80 रवि पिता बलवंत सिंह 176 86 12.60
81 भागीरथ पिता बापुसिंह 176 87 69.40
82 विकृमसिंह पिता कन्हैयालाल 176 88 52.98
83 विकृमसिंह पिता कन्हैयालाल 176 89 83.07
84 चन्द्र पिता कन्हैयालाल 176 67.72
90
85 धर्मेन्द्रसिंह पिता बाबूलाल 176 91 69.60
86 ज्ञानसिंह पिता शंकरलान 176 46.40
93
87 गप्पूलाल पिता मंदरूप जी 176 94 116.34
88 भेरूसिंह पिता शंकरलाल 176 95 23.60
89 शंकरलाल पिता मंदरूप सिंह 176 96 95.49
90 लखनसिंह पिता देवीसिंह 176 97 205.26
91 चेतनसिंह पिता नारायणसिंह 10.65
98/1
176
92 नारायणसिंह पिता रघुनाथसिंह 98/2 26.09
93 भादरसिह पिता नारायणसिंह 176 99 46.75
94 परसराम पिता नारायण सिंह 176 100 72.98
895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
चन्द्रसिंह पिता कन्हैयालाल 95
रायसिंह पिता भागीरथ 96
बलवान सिंह पिता भागीरथ 97
रामसिंह पिता दरियावसिंह 98
रामसिंह पिता दरियावसिंह
99
100 नारायण सिंह पिता रघुनाथसिंह
भादरसिंह पिता नारायण सिंह 101
रतनसिंह पिता दरियावसिंह 102
रतनसिंह पिता दरियावसिंह 103
बजेसिंह पिता देवकरण
104
भीमसिंह पिता हरनाथसिंह
105
पवित्रा पति ज्ञानसिंह
106
कान्ताबाई पति रूपसिंह 107
108 चेतनसिंह पिता कुमेरसिंह
देवेन्द्र पिता मनोहरसिंह 109
110 ज्ञानसिंह पिता पुरणसिंह
दोलतसिंह पिता हिम्मतसिंह
111
घासीराम पिता मोतीसिंह
112
ज्ञानसिंह पिता पुरणसिंह 113
मेहरबानसिंह पिता हिम्मतसिंह 114
राजेन्द्र पिता दोलतसिंह
115
मांगीलाल पिता हरनाथसिंह 116
मानसिंह पिता हरनाथसिंह
117
मनोहरसिंह पिता दिलीपसिंह
118
भेरूसिंह पिता शेरसिंह
119
फतेसिह पिता उमरावसिंह 120
करणसिंह पिता उमरणसिंह 121
बाबूलाल पिता पूरणसिंह 122
176
101
103.21
176
102
43.44
176
103
61.27
57.42 104/1,
176
28.52 104/2,
176
44.72
105
176
106
33.00
44.13 107/1,
176
25.52 107/2
176
108
193.73
176
109
213.10
176
110
194.80
176
111
205.00
176
112
154.11
176
114
131.52
176
115
115.13
176
116
51.60
176
117
51.60
176
78.76
118
176
119
72.44
176
120
93.51
53.47 121/1
176
148.31 121/2
176
122
83.88
176
123
74.41
176
99.70 124
176
125
86.45
176
126
69.88 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
896
123 गुलाबसिंह पिता पुरणसिंह 124 सवाईसिंह पिता बाबूलाल 125 बद्रीलाल पिता पुरणसिंह
योग
176 127 68.13 176 128 16.98 176 129 87.44
वर्ग मी.
10317.14
ग्राम कैशोपुर के पुनर्वास हेतु प्रभावित परिवारो की सूची
परिवार के मुखिया का नाम/पिता का नाम / पति का नाम मकान नंबर
उम्र
मुखिया से संबंध
परिवार के वयस्क सदस्यों
के नाम
1
2
कैलाश पिता भवाना
परिवार संख्या
3
4
6
5
स्वंय 36 वर्ष
कैलाश पिता भवाना
1
ममता पति कैलाश
2
31 वर्ष
पत्नि
15 वर्ष
पुत्री
राजकुमारी पिता कैलाश
1
19वर्ष
अभिषेक पिता कैलाश
आत्माराम पिता भवाना
पुत्र
49 वर्ष
स्वंय
आत्माराम पिता भवाना
45 वर्ष
पत्नि
एलम बाई पति आत्माराम
1
16 वर्ष
पुत्री
सुलोचना पिता आत्माराम
3
16 वर्ष
पुत्र
कृष्णपाल पिता आत्माराम
24 वर्ष
राजपाल पिता आत्माराम
पुत्र
1
17 वर्ष
मीना पति राजपाल
फूलसिह पिता भवाना
पुत्रवधु
स्वंय 43 वर्ष
फूलसिह पिता भवाना
30वर्ष
पत्नि
रेशमाबाई पति फूलसिंह
4
1
16
पुत्र
अमन पिता फूलसिंह
वर्ष
22 वर्ष
पुत्र
रवि पिता फूलसिंह
1
पौत्री 14 वर्ष
निकिता पति रवि
मनोहर पिता पदमसिंह
38 वर्ष
स्वंय
मनोहर पिता पदमसिंह
36वर्ष
पत्नि
मुन्नीबाई पति मनोहर
5
1
17 वर्ष
किरण पिता मनोहर
पुत्री
13 वर्ष
टीना पिता मनोहर
पुत्री 897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
पायल पिता मनोहर
9 वर्ष
पुत्री
सचिन पिता मनोहर
विजयसिंह पिता दिलीपसिंह
10 वर्ष
पुत्र
स्वंय 48 वर्ष
विजयसिंह पिता
दिलीपसिंह
पत्नि 46 वर्ष
| सुनीता पति विजयसिंह
6
1
स्मिता पिता विजयसिंह
19 वर्ष
पुत्री
15 वर्ष
पुत्री
तन्नु पिता विजय सिह
11 वर्ष
दीपक पिता विजयसिंह
कैलाशसिह पिता दिलीपसिह 7
पुत्र
स्वंय 49 वर्ष
कैलाशसिह पिता
दिलीपसिह
1
पत्नि 48 वर्ष
कृष्णाबाई पति कैलाशसिह
स्वंय 46 वर्ष
कमल सिंह पिता रसुलजी
कमल सिंह पिता रसुलजी पत्नि 43 वर्ष
सुनीताबाई पति कमलसिंह
14
1
15 वर्ष
पुत्री
अंजली बाई पिता
कमलसिंह
17 वर्ष
पायल पिता कमलसिंह
पुत्री
18वर्ष 1
रोहित पिता कमलसिंह
मायाराम पिता रसूल पुत्र
56 वर्ष
स्वंय
मायाराम पिता रसूल
15
1
54वर्ष
पत्नि
प्रेमबाई पति मायाराम
7 वर्ष
राकेश पिता मायाराम
पुत्र
गौरीशंकर पिता मायाराम
16
गौरीशंकर पिता मायाराम स्वंय 19वर्ष
1
पत्नि 21 वर्ष
शबनम पति गौरीशंकर
स्वंय 48 वर्ष
जीवनसिंह पिता रसुलजी
जीवनसिंह पिता रसुलजी
17
1 पत्नि 37 वर्ष
संगीता बाई पति जीवन
सिंह
किरण पिता जीवन सिंह
पुत्री 6 वर्ष
ममलेश पिता रसुलजी स्वंय 41 वर्ष
पत्नि 43 वर्ष
18
1
ममलेश पिता रसुलजी
सीमाबाई पति ममलेश
कुमार
निकिता पिता ममलेश
15 वर्ष
पुत्री
राघवेन्द्र पिता ममलेश
19
12 वर्ष
पुत्र
स्वंय 66 वर्ष
1
प्रेमबाई पति भैय्यालाल
प्रेमबाई पति भैय्यालाल विजेन्द्र पिता चरणलाल विजेन्द्र पिता चरणलाल
20
स्वंय 32वर्ष
1
पत्नि 31 वर्ष
बन्टी बाई पति विजेन्द्र
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
898
प्रीति पिता विजेन्द्र
10 वर्ष
पुत्री
9 वर्ष
अंकित पिता विजेन्द्र
पुत्र
माता 58 वर्ष
1
गोविंदबाई पति चरणलाल
विनोद पिता चरणलाल स्वंय
विनोद पिता चरणलाल
26 वर्ष
मनीषा पति चरणलाल
21
29वर्ष
पत्नि
1
04 वर्ष
प्रियंका पिता चरणलाल
भाई
02वर्ष
बहन
अभिषेक पिता चरणलाल
अनिल पिता उदलसिंह स्वंय 29 वर्ष
अनिल पिता उदलसिंह
पत्नि 25 वर्ष
पूजा बाई पति अनिल
22
1
सावन पिता अनिल
06 वर्ष
पुत्र
करण पिता अनिल
सुनील पिता उदलसिंह
04 वर्ष
पुत्र
स्वंय 33 वर्ष
सुनील पिता उदलसिंह
पत्नि 30वर्ष
मीना पति सुनील
23/1
9 वर्ष
1
आयुषि पिता सुनील
पुत्री
07 वर्ष
पुत्री
आरती पिता सुनील
05 वर्ष
पुत्र
शिवम पिता सुनील
23/2 जितेन्द्र पिता उदलसिंह स्वंय 25 वर्ष
1
जितेन्द्र पिता उदलसिंह
23/3
उदल सिंह पिता रसूलसिंह स्वंय 54वर्ष
1
उदल सिंह पिता
रसूलसिंह
पत्नि 51 वर्ष
बसंता बाई पति रसूल
24 केशर बाई पति भवाना
93वर्ष
स्वंय
1
केशर बाई पति भवाना
25/1
बेगम बाई पिता पदम सिंह पति तिरपाल सिह स्वंय 42वर्ष
1
बेगम बाई पिता पदम
सिंह पति तिरपाल सिह
राजल बाई पति पद्म सिंह
25/2
स्वंय 73 वर्ष 1
राजल बाई पति पद्म
सिंह
स्वंय
50वर्ष
कृपालसिंह पिता पदमसिंह
कृपालसिंह पिता पदमसिंह
25/3
1
पत्नि 48 वर्ष
मेमकला पति कृपाल सिंह
1
19वर्ष
देवेन्द्र पिता कृपाल सिंह
पिन्टूपिता कृपाल सिंह पुत्र
स्वंय 22वर्ष
पिन्टू पिता कृपाल सिंह
25/4
1
पत्नि 20वर्ष
लक्ष्मी पति पिन्टू
मेहरबान सिंह पिता गंगाराम
स्वंय 53वर्ष
मेहरबान सिंह पिता
गंगाराम
26
1
49वर्ष
पत्नि
गीताबाई पति मेहरबान
899
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
सिंह
21 वर्ष
पुत्री
पवित्रा पिता मेहरबान
सिंह
1
86 वर्ष
रेशम बाई पति गंगाराम
माता
27 वर्ष
पुत्र
सुरेन्द्र पिता मेहरबान सिंह
25 वर्ष
भावना पति सुरेन्द्र
पुत्रवधु
1
पौत्र 06 वर्ष
समर्थ पिता सुरेन्द्र
पौत्र
3 वर्ष
साहिल पिता सुरेन्द्र
नाथूलाल पिता भवाना स्वंय 58 वर्ष
नाथूलाल पिता भवाना
27
1
53वर्ष
पत्नि
मुन्नी बाई पति नाथूलाल
1
28 वर्ष
पुत्र
जीतू सिंह पिता नाथू
लाल
राहुल पिता नाथू सिंह
30 वर्ष
स्वंय
राहुल पिता नाथू सिंह
31 वर्ष
पत्नि
लाडकुवर बाई पति राहुल
28
1
08 वर्ष
पुत्री
वर्षा पिता राहुल
04 वर्ष
पुत्र
रोहन पिता राहुल
बाबूलाल पिता कन्हैया लाल
स्वंय
55 वर्ष
बाबूलाल पिता कन्हैया
लाल
29
1
पत्नि 53 वर्ष
अयोध्या बाई पति
बाबूलाल
चेतन सिंह पिता फतेह सिंह
39वर्ष
स्वंय
चेतन सिंह पिता फतेह
सिंह
मेमकला पति चेतन
33
34 वर्ष
पत्नि
1
11 वर्ष
पुत्री
सुजल पिता चेतन
साक्षी पिता चेतन
योगेन्द्र पिता फतेह सिंह
10वर्ष
पुत्री
स्वंय 37वर्ष
योगेन्द्र पिता फतेह सिंह
पत्नि 33वर्ष
सुलोचना पति योगेन्द्र
34
1
11 वर्ष
लक्ष्मी पिता योगेन्द्र
पुत्री
9 वर्ष
ऋषि पिता योगेन्द्र
करण सिंह पिता उमराव सिंह
पुत्री
स्वंय 66वर्ष
करण सिंह पिता उमराव
सिंह
1
पत्नि 64वर्ष
कुन्ताबाई पति करण सिंह
35
29वर्ष
पुत्र
अर्जुन पिता करण सिंह
27 वर्ष
1
संगीता पति अर्जुन
पुत्रवधु
पौत्र 11 वर्ष
आदर्श पिता अर्जुन
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
900
पौत्री 8 वर्ष
वैशाली पिता अर्जुन
मनोहर सिंह पिता दिलीप सिंह स्वंय 54 वर्ष
मनोहर सिंह पिता दिलीप
सिंह
पत्नि 56 वर्ष
1
चिंता बाई पति मनोहर
सिंह
36
19वर्ष
पुत्री
राधा ठाकुर पिता मनोहर
सिंह
92 वर्ष
माता
1
गुलाब बाई पति दिलीप
सिंह
हेमंत पिता मनोहर सिंह
भेरूसिंह पिता शेर सिंह
18 वर्ष
1 पुत्र
स्वंय
54 वर्ष
भेरूसिंह पिता शेर सिंह
1 पत्नि 43वर्ष
तेजु बाई पति भेरूसिंह
21 वर्ष
स्वाती पिता भेरूसिंह
37
पुत्री
प्रीतिपाल पिता भेरूसिंह
23 वर्ष
पुत्र
1
20 वर्ष
मधु पिता प्रतिपाल
पुत्रवधु
1
पवन पिता भेरूसिंह
देवेन्द्र पिता जीवन सिंह
20 वर्ष
पुत्र
स्वंय 26 वर्ष
देवेन्द्र पिता जीवन सिंह
38
1
23 वर्ष
पत्नि
अन्जना पति देवेन्द्र सिंह
दौलतसिंह पिता हिम्मतसिंह स्वंय 68 वर्ष
दौलतसिंह पिता
हिम्मतसिंह
39
1
पत्नि 66 वर्ष
सुगनबाई पति दौलतसिंह
91 वर्ष
माता
1
रूकमाबाई पति हिम्म्तसिंह
राजेन्द्र सिंह पिता दौलतसिंह स्वंय 41 वर्ष
राजेन्द्र सिंह पिता
दौलतसिंह
40
1
39वर्ष
पत्नि
सीमाबाई पति राजेन्द्र
सिंह
19 वर्ष
1
अंकित पिता राजेन्द्र सिंह
मानसिंह पिता घासीराम पुत्र
स्वंय 58 वर्ष
मानसिंह पिता घासीराम
पत्नि 54वर्ष
भूरी बाई पति मानसिंह
41/1
1
16 वर्ष
माया बाई पिता मानसिंह
पुत्री
11 वर्ष
आदर्श पिता मानसिंह
पुत्र
विक्रमसिंह पिता घासीराम
विक्रमसिंह पिता घासीराम
स्वंय 50 वर्ष
1
पत्नि 45 वर्ष
प्रेम बाई पति विक्रम
41/2
27 वर्ष
नीलेश पिता विक्रम
पुत्र
1
23 वर्ष
पूजा ठाकुर पति नीलेश
पुत्री 901
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
जीवनसिंह पिता घासीराम
जीवनसिंह पिता घासीराम
54 वर्ष
स्वंय
1
48 वर्ष
पत्नि
रामसभा बाई पति जीवन
सिंह
41/3
26 वर्ष
पुत्र
देवेन्द्र सिंह पिता जीवन
सिह
1
23 वर्ष
अंजना पतिं देवेन्द्र सिंह
पुत्री
22 वर्ष
1
सचिन पिता जीवन सिंह
पुत्र
मानसिंह पिता तखत सिंह
मानसिंह पिता तखत सिंह
स्वय 58 वर्ष
1
पत्नि 56वर्ष
ललिता बाई पति मानसिंह
42
34 वर्ष
पुत्र
कृष्णपाल पिता मानसिंह
1
28 वर्ष
टीना पिता कृष्णपाल
पुत्रवधु
पौत्र 04 वर्ष
रूद्रवीर पिता कृष्णपाल
अजाबसिंह पिता मोहब्बतसिंह स्वंय 58 वर्ष
अजाबसिंह पिता
मोहब्बतसिंह
43
1
56 वर्ष
पत्नि
उर्मिला पति अजाबसिंह
23 वर्ष
1
पुष्पराज पिता अजाबसिंह
कृपाल सिंह पिता मोहब्बत सिंह पुत्र
स्वंय 51 वर्ष
कृपाल सिंह पिता मोहब्बत
सिंह
1 पत्नि 48 वर्ष
अलका बाई पति कृपाल
सिंह
44
22 वर्ष
पुत्री
नीतू ठाकुर पिता कृपाल
सिंह
1
18 वर्ष
पुत्र
रोहन ठाकुर पिता कृपाल
सिंह
कैलाश पिता दिलीपसिंह कैलाश पिता दिलीपसिंह
स्वय 49वर्ष
पत्नि 48 वर्ष
1
कृष्णाबाई पति कैलाश
46
वर्षा पिता कैलाश
19वर्ष
पुत्री
संदीप पिता कैलाश
मोहब्बत सिंह पिता भागीरथ
1
26 वर्ष
पुत्र
स्वंय 98 वर्ष
मोहब्बत सिंह पिता
भागीरथ
49
1
96वर्ष
पत्नि
कमला बाई पति भागीरथ
50
50 वर्ष
1 स्वंय
कृष्णा बाई पति बाबूलाल
कृष्णा बाई पति बाबूलाल
स्वंय 64 वर्ष
गुलाब सिंह पिता भागीरथ
51/1
गुलाब सिंह पिता भागीरथ
1
पत्नि 57 वर्ष
तेजु बाई पति गुलाब सिंह
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
902
28 वर्ष
पुत्र
यशवंत सिंह पिता गुलाब
सिंह
1
पौत्री 4 वर्ष
अविका पिता यशवंत सिंह
लखन सिंह पिता तखत सिंह
स्वंय 49 वर्ष
लखन सिंह पिता तखत
सिंह
1
पत्नि 47 वर्ष
सुनग बाई पति लखन
सिंह
51/2
1 माता
86वर्ष
रेशम बाई पति तखत
सिंह
चन्द्रपाल पिता लखन
27 वर्ष
पुत्र
1
20 वर्ष
रानु बाई पति चन्द्रपाल
धर्मेन्द्र सिंह पिता अजाब सिंह
पुत्रवधु
स्वंय 26 वर्ष
धर्मेन्द्र सिंह पिता अजाब
सिंह
51/3
1
24 वर्ष
पत्नि
अर्चना पति धर्मेन्द्र
शिशुपाल पिता लखन सिंह
30वर्ष
स्वंय
शिशुपाल पिता लखन
सिंह
52
पत्नि 24 वर्ष
1
सीमा पति शिशुपाल
5 वर्ष
पुत्री
भविका पिता शिशुपाल
2 वर्ष
पुत्री
रुद्रिका पिता शिशुपाल
बाबूलाल पिता देवी सिंह स्वंय 58 वर्ष
बाबूलाल पिता देवी सिंह
53
1
पत्नि 56 वर्ष
शांता बाई पति बाबूलाल
घीसूलाल पिता ढोकल सिंह
76 वर्ष
स्वंय
घीसूलाल पिता ढोकल
सिंह
57
1
71 वर्ष
पत्नि
घीसी बाई पति घीसूलाल
1
38 वर्ष
पुत्र
तेज सिंह पिता घीसूलाल
1
34वर्ष
पुत्र
प्रेमसिंह पिता घीसूलाल
स्वंय 68 वर्ष
फूलसिंह पिता ढोकल
सिंह
फूलसिंह पिता ढोकल सिंह
58
1
66 वर्ष
पत्नि
धापूबाई पति फूलसिंह
16 वर्ष
रूपाली पिता नरेश
पुत्री
37 वर्ष
स्वंय
नरेन्द्र सिंह पिता बाबूलाल
नरेन्द्र सिंह पिता बाबूलाल
31 वर्ष
पत्नि
ममता पति नरेन्द्र
60
1
06 वर्ष
पुत्र
हर्षवर्धन सिंह ठाकुर पिता
नरेन्द्रसिंह
12वर्ष
जयश्री पिता नरेन्द्र सिंह
पुत्री 903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
09 वर्ष
राजश्री पिता नरेन्द्र सिंह
महेन्द्र पिता बाबूलाल पुत्री
स्वय 25 वर्ष
महेन्द्र पिता बाबूलाल
61
1
पत्नि 24 वर्ष
मोना पति महेन्द्र
2 वर्ष
यक्षप्रताप पिता महेन्द्र
मोहन सिंह पिता ढोकल सिंह
पुत्र
65वर्ष
स्वंय
मोहन सिंह पिता ढोकल
सिंह
64
1 44वर्ष
पत्नि
सुनीता पति मोहन सिंह
21 वर्ष
रेणुका पिता मोहन सिंह
पुत्री
स्वंय 37 वर्ष
बलवान सिंह पिता फूल
सिंह
बलवान सिंह पिता फूल सिंह
37 वर्ष
पत्नि
सुनीता बाई पति बलवान
सिंह
65
1
साधना पिता बलवान
13वर्ष
पुत्री
10 वर्ष
लक्ष्मी पिता बलवान
पुत्री
09वर्ष
पुत्र
भुपेन पिता बलवान
देवेन्द्र पिता मोहन सिंह स्वंय 23 वर्ष
1
देवेन्द्र पिता मोहन सिंह
67
1
गोपाल पिता मोहन सिंह
18 वर्ष
भाई
43 वर्ष
स्वंय
विजेन्द्र पिता मेहरबान
सिंह
विजेन्द्र पिता मेहरबान सिंह
68/1
1
पत्नि 42 वर्ष
अभिलाषा पति विजेन्द्र
सिंह
21 वर्ष
1
शेलेन्द्र पिता विजेन्द्र सिंह
पुत्र
1
18 वर्ष
अंकित पिता विजेन्द्र
भेरूसिंह पिता मेहरबान सिंह
पुत्र
45वर्ष
स्वंय
भेरूसिंह पिता मेहरबान
सिंह
38 वर्ष
पत्नि
अनिता पति भेरूसिंह
17 वर्ष
पुत्री
मधु पिता भेरूसिंह
68/2
1
15 वर्ष
भूमिका पिता भेरूसिंह
पुत्री
11 वर्ष
नैनसा पिता भेरूसिंह
पुत्री
7 वर्ष
सौम्या पिता भेरूसिंह
पुत्री
4 वर्ष
आरोही पिता भेरूसिंह
पुत्री
39वर्ष
स्वंय
महेन्द्र सिंह पिता मेहरबान
सिंह
महेन्द्र सिंह पिता मेहरबान सिंह
68/3
1
पत्नि 39वर्ष
सुनीता बाई पति महेन्द्र
सिंह
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
904
16 वर्ष
एश्वर्या पिता महेन्द्र सिंह
पुत्री
1 माता 74 वर्ष
कुन्ता बाई पति मेहरबान
सिंह
1
21 वर्ष
अभिषेक पिता महेन्द्र सिंह
अर्जुन पिता करण सिंह 71
पुत्र
1
27 वर्ष
स्वंय
अर्जुन पिता करण सिंह
अजाब सिंह पिता हरनाथ सिंह
50 वर्ष
स्वंय
अजाब सिंह पिता हरनाथ
सिंह
74
1
48 वर्ष
पत्नि
बबिता बाई पति अजाब
सिंह
1
21 वर्ष
पुत्र
कुन्दन पिता अजाब सिंह
इन्दर सिंह पिता हरनाथ सिंह
46 वर्ष
स्वंय
इन्दर सिंह पिता हरनाथ
सिंह
75
1
19वर्ष
पत्नि
मेघा ठाकुर पिता इन्दर
सिंह
मनोहर सिंह पिता नरवत सिंह
61 वर्ष
स्वंय
मनोहर सिंह पिता नरवत
सिंह
1
57 वर्ष
पत्नि
गुलाब बाई पति मनोहर
सिंह
77
87 वर्ष
1 माता
कमला बाई पति नरवत
सिंह
1
19वर्ष
अनिल पिता मनोहर सिंह
लालजी राम पिता गंगाराम
पुत्र
1 स्वंय 64 वर्ष
लालजी राम पिता
गंगाराम
81
1
88 वर्ष
पत्नि
नादान बाई पति गंगाराम
40 वर्ष
स्वंय
कमल सिंह पिता लालजी
राम
कमल सिंह पिता लालजी राम
35 वर्ष
पत्नि
अनिता पति कमलसिंह
18 वर्ष
निकिता पिता कमल सिंह
पुत्री
18 वर्ष
अंकिता पिता कमल सिंह
83
पुत्री
1
15 वर्ष
पुत्री
अंगुरबाला पिता कमल
सिह
12 वर्ष
पुत्री
बसकन्या पिता कमल
सिंह
10वर्ष
अनमोल पिता कमल सिंह
पुत्र
36वर्ष
स्वंय
फूलसिंह पिता हरनाथ
फूलसिंह पिता हरनाथ
84
1
40 वर्ष
पत्नि
कृष्णा बाई पति फूलसिंह
905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
15 वर्ष
पुत्री
तन्नु पिता फूलसिंह
10 वर्ष
पुत्री
तमन्ना पिता फूलसिंह
8 वर्ष
तनिष्क पिता फूलसिंह
पुत्र
5 वर्ष
पुत्री
बसकन्या पिता फूलसिंह
2 वर्ष
पुत्र
प्रिन्स पिता फूलसिंह
67 वर्ष
स्वंय
हरनाथ सिंह पिता लक्ष्मण
सिंह
हरनाथ सिंह पिता लक्ष्मण सिंह
85
1
64वर्ष
पत्नि
पिराग बाई पति हरनाथ
सिंह
1
23 वर्ष
यशवंत पिता हरनाथ
भागीरथ पिता बापूसिंह पुत्र
स्वंय 72 वर्ष
भागीरथ पिता बापूसिंह
87
1
71 वर्ष
पत्नि
प्रेम बाई पति भागीरथ
विक्रम सिंह पिता कन्हैयालाल
52 वर्ष
स्वंय
विक्रम सिंह पिता
कन्हैयालाल
1
47 वर्ष
पत्नि
राजकुँवर बाई पति विक्रम
सिंह
17 वर्ष
पुत्र
भूपेन्द्र पिता विक्रम सिंह
89
25 वर्ष
अरविंद पिता विक्रम सिंह
पुत्र
26 वर्ष
बबिता पति अरविंद
पुत्रवधु
1
पौत्री 5 वर्ष
अर्पिता पिता अरविंद
1 वर्ष
पौत्र
आदेश पिता अरविंद
चन्द्र पिता कन्हैयालाल
45 वर्ष
स्वंय
चन्द्र पिता कन्हैयालाल
1
21 वर्ष
पुत्री
पूजा पिता चन्द्र
90
16 वर्ष
पुत्री
मधु पिता चन्द्र
1
18 वर्ष
लोकेन्द्र पिता चन्द्र
पुत्र
स्वंय 31 वर्ष
धर्मेन्द्र सिंह पिता बाबूलाल
धर्मेन्द्र सिंह पिता बाबूलाल
1 पत्नि 24 वर्ष
रानी बाई पति धर्मेन्द्र
6 वर्ष
दिव्यांश पिता धर्मेन्द्र
पुत्र
30वर्ष
भाई
धीरज सिंह पिता बाबूलाल
91
28 वर्ष
भाई की पत्नि
ममता बाई पति धीरज
सिंह
1
4 वर्ष
भतीजा
प्रियांश पिता धीरज सिह
1 वर्ष
भतीजा
वैदिक परमार पिता धीरज
सिंह
ज्ञान सिंह पिता 93
1 स्वंय 37 वर्ष
ज्ञान सिंह पिता
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
906
शंकरलाल
शंकरलाल
पत्नि
ममता बाई पति ज्ञान सिंह
39 वर्ष
सपना पिता ज्ञान सिंह
16 वर्ष
पुत्री
शीतल पिता ज्ञान सिह
15 वर्ष
पुत्री
सोहन पिता ज्ञान सिंह
11 वर्ष
पुत्र
58 वर्ष
स्वंय
गप्पूलाल पिता मदरूप जी
1 गप्पूलाल पिता मदरूप जी
56वर्ष
पत्नि
पिरागबाई पति गप्पूलाल
38 वर्ष
कैलाश पिता गप्पूलाल
पुत्र
36वर्ष
रीना बाई पति कैलाश
पुत्रवधु
1
15 वर्ष
पौत्री
कुमकुम पिता कैलाश
94
भविष्य पिता कैलाश
पौत्र 13 वर्ष
40 वर्ष
राजेन्द्र पिता गप्पूलाल
पुत्र
रामसभा पति राजेन्द्र
38वर्ष
पुत्रवधु
1
पौत्री
मनीषा पिता राजेन्द्र
16 वर्ष
पायल पिता राजेन्द्र
13 वर्ष
पौत्री
1
पौत्र 20 वर्ष
विनोद पिता राजेन्द्र
भेरूसिंह पिता शंकरलाल
42 वर्ष
स्वंय
भेरूसिंह पिता शंकरलाल
38 वर्ष
पत्नि
सुनीता बाई पति भेरूसिंह
95
1
15 वर्ष
मुस्कान पिता भेरूसिंह
पुत्री
अभिषेक पिता भेरूसिंह
17 वर्ष
पुत्र
65 वर्ष
स्वंय
शंकरलाल पिता मंदरूप सिंह
शंकरलाल पिता मंदरूप
सिंह
1
76 वर्ष
पत्नि
रमा बाई पति शंकरलाल
जितेन्द्र पिता शंकरलाल
31 वर्ष
पुत्र
28 वर्ष
बबिता पति जितेन्द्र
पुत्रवधु
1
पौत्री
नगीना पिता जितेन्द्र
09 वर्ष
96
पौत्री
शिवानी पिता जितेन्द्र
7 वर्ष
त्रिशा पिता जितेन्द्र
पौत्री 2 वर्ष
28 वर्ष
अर्जुन पिता शंकरलाल
पुत्र
26वर्ष
द्रोपदी पति अर्जुन
पुत्रवधु
1
पौत्र 4 वर्ष
वत्सय पिता अर्जुन
7 वर्ष
पौत्र
आरव पिता अर्जुन
97
लखनसिंह पिता लखनसिंह पिता देवीसिंह
स्वंय
1
40वर्ष 907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
देवीसिंह
पत्नि 37 वर्ष
कुन्ताबाई पति लखन
सिंह
18 वर्ष
अनुराधा पिता लखन सिंह
पुत्री
15 वर्ष
देवेन्द्र पिता लखन सिंह
पुत्र
12 वर्ष
अंजना पिता लखन सिंह
पुत्री
79वर्ष
पिता
देव सिंह पिता रूगनाथ
सिंह
1
76 वर्ष
माता
सूरजबाई पति देव सिंह
चेतन सिंह पिता नारायण सिंह स्वंय 35 वर्ष
चेतन सिंह पिता नारायण
सिंह
पत्नि 32वर्ष
बबिता पति चेतनसिंह
98/1
1
10 वर्ष
पुत्री
बुलबुल पिता चेतनसिंह
12वर्ष
राजकुमार पिता चेतनसिंह
नारायण सिंह पिता रघुनाथ सिंह पुत्र
स्वंय 73 वर्ष
नारायण सिंह पिता
रघुनाथ सिंह
98/2
1
पत्नि 71 वर्ष
मानूबाई पति नारायण
सिंह
1
27 वर्ष
पुत्र
घनश्याम पिता नारायण
सिंह
भादरसिह पिता नारायणसिंह 44 वर्ष
स्वंय
भादरसिह पिता
नारायणसिंह
1
42 वर्ष
पत्नि
सुनीता बाई पति भादर
सिंह
99
21 वर्ष
निकिता पिता भादर सिंह
पुत्री
1
पवन पिता भादर सिह
27 वर्ष
पुत्र
22 वर्ष
1
पुत्र
राजकुमार पिता भादर
सिंह
परसराम पिता नारायण सिंह
44 वर्ष
स्वंय
परसराम पिता नारायण
सिंह
100-
1
38 वर्ष
पत्नि
सुनीता बाई पति परसराम
1
विकास पिता परसराम
19 वर्ष
पुत्र
1
18 वर्ष
अंकित पिता परसराम
राय सिंह पिता भागीरथ पुत्र
39वर्ष
स्वंय
राय सिंह पिता भागीरथ
102
पत्नि 36वर्ष
1
अलका बाई पति राय
सिंह
16 वर्ष
शिवानी पिता राय सिंह
पुत्री 908
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
[भाग 1
12वर्ष
सुमित पिता राय सिंह
बलवान सिंह पिता भागीरथ पुत्र
स्वंय 40 वर्ष
बलवान सिंह पिता
भागीरथ
103
1
पत्नि 37 वर्ष
शारदा बाई पति
बलवानसिह
नीलम पिता बलवान सिंह
16 वर्ष
पुत्री
रवि पिता बलवानसिंह
रामसिंह पिता दरियाव सिंह
18 वर्ष
1 पुत्र
स्वंय 63 वर्ष
रामसिंह पिता दरियाव
सिंह
1
पत्नि
नर्मदा बाई पति राम सिंह
104/1
51 वर्ष
उदय सिंह पिता राजाराम
24 वर्ष
पुत्र
1
सावित्रा पति उदय सिंह
23 वर्ष
पुत्रवधु
अविराज पिता उदय सिंह
रतन सिंह पिता दरियाव सिंह
पौत्र
3 वर्ष
स्वंय 41 वर्ष
रतन सिंह पिता दरियाव
सिंह
107/1
1
पत्नि 43 वर्ष
सुशीला पति रतन सिंह
आनंद पिता रतन सिंह
बजे सिंह पिता देवकरण
19 वर्ष
1 पुत्र
स्वंय
बजे सिंह पिता देवकरण
41 वर्ष
पत्नि 37 वर्ष
1
सीमा बाई पति बजे सिंह
108
टीना पिता बजे सिंह
15 वर्ष
पुत्री
माता 61 वर्ष
गीता बाई पति देवकरण
1
रोहित पिता बजे सिंह
भीम सिंह पिता हरनाथ सिंह
1
18 वर्ष
पुत्र
स्वंय 47 वर्ष
भीम सिंह पिता हरनाथ
सिंह
1
46 वर्ष
पत्नि
बेगम बाई पति भीम सिंह
यशवंत पिता भीम सिंह
109
24 वर्ष
पुत्र
1
20 वर्ष
रानु ठाकुर पति यशवंत
पुत्रवधु
पौत्र
4 माह
अर्धव ठाकुर पिता यशवंत
23 वर्ष
भूपेन्द्र पिता भीम सिंह
पुत्र
23 वर्ष
1
मनीषा पति भूपेन्द्र
पुत्रवधु
2 वर्ष
पौत्र
विवान पिता भूपेन्द्र
पवित्रा पति ज्ञान सिंह पवित्रा पति ज्ञान सिंह
110
66 वर्ष
स्वंय
मनीषा पिता ज्ञान सिंह
पत्नि 22वर्ष
1
नेहा पिता ज्ञान सिंह
21 वर्ष
पुत्री 909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
1
20 वर्ष
सचिन पिता ज्ञान सिंह
पुत्र
1
स्वंय 59 वर्ष
कान्ताबाई पति रूप सिंह
कान्ताबाई पति रूप सिंह
28 वर्ष
पुत्रवधु
संगीता बाई पति पंकज
सिंह
111
11 वर्ष
आदित्य पिता पंकज
पौत्र
1
पौत्री 9 वर्ष
अवनि पिता पंकज
30वर्ष
पुत्र
पंकज सिह पिता रूप
सिंह
1
34वर्ष
स्वंय
चेतन सिंह पिता कुमेर
सिंह
चेतन सिंह पिता कुमेर सिंह
1
माता 66 वर्ष
दशरथ बाई पति कुमेर
सिंह
112
35 वर्ष
1
भाई
जितेन्द्र पिता कुमेर सिह
1
32वर्ष
भाई
धर्मेन्द्र सिंह पिता कुमेर
सिंह
स्वंय
19वर्ष
देवेन्द्र पिता मनोहर सिंह
114
देवेन्द्र पिता मनोहर सिंह
1
16 वर्ष
पत्नि
शीतल पति देवेन्द्र
ज्ञान सिंह पिता पूरण सिंह
स्वंय 54वर्ष
ज्ञान सिंह पिता पूरण
सिंह
1
पत्नि 41 वर्ष
चिंताबाई पति ज्ञान सिंह
115
6 वर्ष
सौम्या पिता ज्ञान सिंह
पुत्री
58 वर्ष
1
माता
सरजु बाई पति पूरण सिंह
मेहरबान सिंह पिता हिम्मत सिंह स्वंय 61 वर्ष
मेहरबान सिंह पिता
हिम्मत सिंह
1
पत्नि 59वर्ष
कान्ता बाई पति मेहरबान
सिंह
119
26 वर्ष
पुत्र
पुष्पेन्द्र सिंह पिता
मेहरबान सिंह
1
23 वर्ष
सीमा पति पुष्पेन्द्र सिंह
पुत्रवधु
25 वर्ष
पुत्र
हरेन्द्र सिंह पिता मेहरबान
सिंह
1
26 वर्ष
पूजा पति हरेन्द्र सिंह
पुत्रवधु
स्वंय 64 वर्ष
मांगीलाल पिता हरनाथ
सिंह
सिंह मांगीलाल पिता हरनाथ
121/1
1
66 वर्ष
सौरम बाई पति मांगीलाल
पत्नि
38 वर्ष
पत्नि
सुनीता बाई पति
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
910
मांगीलाल
44 वर्ष
पुत्र
दशरथ सिंह पिता
मांगीलाल
1
13 वर्ष
पौत्र
देवन्द्र सिंह पिता दशरथ
44 वर्ष
पुत्र
सुरेन्द्र सिंह पिता
मांगीलाल
38 वर्ष
पुत्रवधु
सरिता पति सुरेन्द्र सिंह
1
13 वर्ष
पौत्री
लक्ष्मी पिता सुरेन्द्र
10वर्ष
पौत्र
जोगेन्द्र सिंह पिता सुरेन्द्र
सिंह
मानसिंह पिता हरनाथ सिंह
स्वंय 57 वर्ष
1
मानसिंह पिता हरनाथ
सिंह
51 वर्ष
पत्नि
मिठुबाई पति मानसिंह
121/2
22वर्ष
विरेन्द्र पिता मानसिंह
पुत्र
1
20 वर्ष
पुत्रवधु
पूजा पति विरेन्द्र
स्वंय 67 वर्ष
फतेसिंह पिता उमराव
सिंह
फतेसिंह पिता उमराव सिंह
124
1
66 वर्ष
पत्नि
अयोध्या बाई पति
फतेसिंह
66वर्ष
स्वय
बाबूलाल पिता पूरण सिंह
बाबूलाल पिता पूरण सिंह
1
64वर्ष
पत्नि
कुन्ताबाई पति बाबूलाल
40 वर्ष
पुत्र
कमल पिता बाबूलाल
126
1
38 वर्ष
शोभा पति कमल
पुत्रवधु
8 वर्ष
पौत्री
सरस्वती पिता कमल
1
41 वर्ष
पुत्र
माखनसिंह पिता बाबूलाल
स्वंय 50 वर्ष
गुलाबसिंह पिता पूरण
सिंह
गुलाबसिंह पिता पूरण सिंह
1
46 वर्ष
पत्नि
सुशीला बाई पति गुलाब
सिंह
127
25 वर्ष
पुत्र
राजेन्द्र पिता गुलाब सिंह
1
18 वर्ष
शीतल पति राजेन्द्र
पुत्रवधु
1
22 वर्ष
पुत्र
रोहित पिता गुलाब सिंह
37 वर्ष
स्वय
सवाई सिंह पिता बाबूलाल
सवाई सिंह पिता बाबूलाल 128
1
35वर्ष
पत्नि
उमा पति सवाई सिंह
14 वर्ष
अमन पिता सवाई सिंह
पुत्र 911
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
स्वंय 62 वर्ष
बद्रीलाल पिता पूरण सिंह
बद्रीलाल पिता पूरण सिंह
1 पत्नि
कृष्णा पति बद्रीलाल
58 वर्ष
लोकेन्द्र पिता बद्रीलाल
129
33वर्ष
पुत्र
कविता पति लोकेन्द्र
26 वर्ष
1 पुत्रवधु
हिदांत पिता लोकेन्द्र
पौत्र
5 वर्ष
देवन्द्र पिता बद्रीलाल
29 वर्ष 1 पुत्र
पीरू खां पिता रहीम खा
130
पीरू खां पिता रहीम खा
स्वय
60 वर्ष
1
जलील खां पिता पीरू खां
पुत्र
35 वर्ष
1
प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबो के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तहसील जावर के ग्राम कैशोपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 376/58/1 हे. भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 011 / अ -3 / एसी / 2022-23 में पारित आदेश दिनांक 08/12/2022 द्वारा कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावित ग्राम कैशोपुर के पुनर्वास एवं विस्थापन हेतु आबादी भूमि आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिश्नर भोपाल के पत्र क्रमांक 5939 / 23 / राजस्व-2 /19 भोपाल दिनांक 06 / जुलाई / 23 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है ।
1.ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुलय खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
2. कंडिका-1 में वर्णित फायदो को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबो को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रो की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा हैं और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा ।
3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुंबों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया हैं ।
(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता हैं, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जों तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाये, व्यवस्था किया जाना ।
या
(ख) प्रति प्रभाविंत कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ।
912
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
[भाग 1
या
(ग) वार्षिकी पॉलिसियां, जिनके द्वारा कृषक श्रमिकों के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जायेगा ।
4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा ।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ हैं, को कुटुंब भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।
6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रूपये की सहायता प्राप्त करेगा ।
7. प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकडनें के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरूद्ध दी जा सकेगी ।
8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रूपये पुर्नव्यवस्थापन भत्ता दिया जायेगा ।
9. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा ।
10. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
11. भूमि का आवंटन प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम से होगा ।
अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जन समुदाय के पुर्नव्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहुलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाये, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध करायी जाऐंगी कि नये गांव या कालोनी में पुर्नव्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुये अभिघात को कम करनें का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिये न्यूनतम निम्नलिखित सहुलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सडक और पक्की सडक, मार्ग से जुडी बारहमासी सडक और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था । 13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये ।
14. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुब के लिये सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
15. पशु के लिये पेयजल व्यवस्था ।
16. उचित मुल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।
913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
17. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाये सम्मिलित है ।
18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओ के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाहग्रह ।
19. स्वच्छता के लिए सुविधाये जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।
20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर० परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन) ।
21. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाडी ।
22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय ।
23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उपस्वास्थ्य केन्द्र नही होने पर उपस्वास्थ्य केन्द्र ।
24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।
25. बच्चों के लिये क्रीडा क्षेत्र ।
26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन ।
27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।
28. व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जाये यदि आवश्यक हों ।
29. मानकों के अनुसार पशुपालन संवा केन्द्र ।
30. प्रभावित कुटुंबो के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तहसील जावर के ग्राम कैशोपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 376/58/1 हे. भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 011/3-3/ एसी/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 08/12/2022 द्वारा कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावित ग्राम कैशोपुर के पुनर्वास एवं विस्थापन हेतु आबादी भूमि आवंटित की गई है ।
कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबों द्वारा 20x40 वर्गफीट (900 वर्गफीट) के स्थान पर 30x50 वर्गफीट (1500 वर्गफीट) की मांग की गई । समिति अवगत हुई । उपरोक्तानुसार प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को एक 30x50 वर्गफीट (1500 वर्गफीट) का आवासीय भूखण्ड मौजा कैशोपुर की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार प्रदान किया जावे । आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी ।
31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कियं जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों का होगा ।
अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधाये एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
1- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं- कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
3- अधिसूचना में प्रकाशित मकान/ परिवार के सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत मकान के रकबे में कमी-वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र / अपात्र के संबंध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता हैं या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधि अनुरूप ना हो तो निर्णय लेने का अधिकार भू-अर्जन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग आष्टा के पास सुरक्षित रहेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
914
[भाग 1
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी भीकनगांव, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
भीकनगांव, दिनांक 7 फरवरी 2024 क्र. 698-भू-अर्जन-री-1-2024- रा.प्र.क्र. बी-121-2023-24
:: संशोधित अधिसूचना::
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि0मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम खोई, प.ह.न.- 15, रा.नि.मं.- 01 , झिरन्या, तहसील - झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आाशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में अक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली'भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन झिरन्या
22/3
0.009
ग्राम- खोई,
प.ह.नं.- 15
23/3
0.010
24/4/1
0.078
24/4/2
0.051
25/4/2
26/1
0.045 915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
1
3
खरगोन झिरन्या
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर )
4
5
26/2
0.007
ग्राम- खोई,
प.ह.नं.- 15
37/3
0.041
35/1
0.061
32/5
33/5
0.038
34/5
32/6/2
0.029
31/2
0.048
29/1
0.032
30/1
44/3
0.024
47
0.026
44/200/1
0.060
176/1
176/2
0.045:
176/5
0.021
176/4
0.061
176/3
0.043
177/2/1
0.090
177/1
20
कुल योग
0.819 [भाग 1 916
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
क्र. 700-भू-अर्जन-री- 1-2024- रा.प्र.क्र. बी-121-2023-24
:: संशोधित अधिसूचना::
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि0 मी0 पर ग्राम- बुड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत् राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -14 व 43 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सुन्द्रेल प.ह.नं.-66, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्टबिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन
591/1
0.063 भीकनगांव ग्राम- सुन्द्रेल प.ह.नं.-66,
568
0.113
563/1/2
0.007
563/1/1
0.036
550/3
0.058 917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जानेवाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन
550/4
0.048 भीकनगांव ग्राम- सुन्द्रेल प.ह.नं.-66,
552/1
0.058
556/1
0.003
555/1
0.109
555/2
0.033
526/1
0.041
524/1
0.024
520
0.041
519/2/2
0.017
519/2/1
0.039
518/2
0.036
518/1
0.044
516/1/1
0.111
516/5
0.127
512/2
0.091
298
0.061
25/2
0.085
224/7
0.018
224/8
0.019
224/9
0.018
224/10
0.019
224/11
0.012
224/12
0.010
225/2/1
0.063
225/3
0.006
46/1/3
0.115
46/2
511/1
0.076
512/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
918
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
3
[भाग 1
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जानेवाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
46/1/2
1 खरगोन
2 भीकनगांव
ग्राम- सुन्द्रेल प.ह.नं.-66,
0.076
46/2
0.048
68/1
0.040
68/2
0.084
70
0.030
72/1
0.042
73/2
0.025
73/3
0.050
74/3
73/4/1
0.009
74/1/1
74/2/1 0.030
0.103
107 0.140
108/2 0.024
109 0.040
106/1 0.043
106/2 0.017
118/1 0.020
कुल योग 51 2.422
बी. एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी .
919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 9 जनवरी 2024
-: अनुसूची 1:-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 16/3-82/ 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 16/अ-82 /2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम हिरणखेडी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची - 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम हिरणखेडी की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
जिला-राजगढ़ तहसील- नरसिंहगढ़
(1) भूमि:-
सर्वे नंबर
स.क. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
अर्जित भूमि (हे.मे)
कुल रकबा (हे.में)
3
4
1
2
5
0.569
0.569
45/2
1
राधेश्याम पिता भंवरजी जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भू- स्वामी
1
0.569
0.569 योग -
0.580
0.580 2
59/3/1/1
बापूलाल पिता प्यारेलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.580
1
0.580
योग
0.196
0.196
59/3/2/1
3
0.575
0.336 लक्ष्मण पिता जगन्नाथ जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
107/1/6
2
0.771
0.532 योग
0.579
0.579 4
59/3/3/1
शिवप्रसाद पिता जगन्नाथ जाति चमार पता निवासी ग्राम भू- स्वामी
0.579
1
0.579
योग
0.547
0.054 5
64/8/1/1
किशनलाल पिता शंकरलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.547
0.054
1
योग -
0.104
0.662
64/8/2/1
हरिनारायण पिता मूलचंद जाति चमार पता निवासी 6 ग्राम भू-स्वामी
0.104
0.662
1
योग -
0.507
0.850
107/1/5
7
भारतसिंह पिता नन्नूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.507
0.850
1
योग -
4.558
2.925 महायोग
8 भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
920
-: अनुसूची - 1 :-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ७५/अ-82 / 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण कमांक ०५/अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम सेवांस जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -19 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सेवांस जागीर की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
जिला-राजगढ़ तहसील- नरसिंहगढ़
(1) भूमि :-
स.क.
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हे. मे)
अर्जित भूमि (हे.में)
3
4
5 1
2
0.417
0.417 1
25/1/1
मोजीलाल पिता जुगलकिशोर जाति बृजा हि. 1/2 , राजलबाई पत्नि मोजीलाल जाति बृजा हि. 1/2 पता नि. ग्रा भूस्वामी
1
0.417 योग -
0.417
0.751
0.751 2
25/2/2
यासीनखां पिता गफुरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.751
योग
1
0.751
0.632
0.120 3
25/7/2
नबीबाई पुत्री कास्या पति जयराम जाति बृजा पता नि. ग्प्रम भूमि स्वामी
1
0.632
0.120 योग
0.222
0.100
53/1/2/3
4 भेरुसिंह पिता नन्नूलाल जाति घोसी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
1
0.222
0.100 योग -
4
2.022
1.388 महायोग
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर .
921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 412-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 8 फरवरी 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - कटिया (घ) क्षेत्रफल- 0.9670 हे ०
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे. में)
1 1 0.2160
2 2 0.0300
3 3 0.0470
4 5/2 0.0940
5 17/2 0.0090
6 18/2 0.1200
7 19 0.0320
8 0.0140
9 23 0.0760
10 24 0.0760
11 27 0.0140
12 29 0.0090
13 57 0.0100
14 59/1 0.0550
15 59/2 0.0550
16 59/3 0.0550
17 59/4 0.0550
कुल योग:- 0.9670 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-07 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
922
क्र. 413-भू-अर्जन-2024
[भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची (1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - गोबराव कला (घ) क्षेत्रफल- 1.4670 हे ०
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे. में)
1 275/1/1 0.0950
2 276/2 0.0050
3 277/1 0.0330
4 277/2 0.0970
5 277/3 0.1300
6 281/2 0.1930
7 281/3 0.0160
8 281/4 0.0260
9 280 0.1650
10 287 0.0030
11 288 0.0730
12 322/1 0.0440
13 322/2 0.0180
14 289 0.0840
15 291 0.0680
16 292/2 0.2550
17 304 0.0600
18 311/2
0.1020
19 311/3
कुल योग:- 1.4670. हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -07 जिला - सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की गोबराव कला माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 414-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - पिपरीकला
(घ) क्षेत्रफल- 6.5626 हे0
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे. में)
1 1890/1/2 0.0750
2 1890/5 0.8100
3 1891/1 0.0140
4 1895/1 0.2120
5 1898/1 0.1410
6 1899/1 0.0160
7 1901/1 0.0040
8 1901/2 0.0100
9 1902/1 0.1610
10 1902/2 0.0230
11 1912/1/1 0.1150
12 1912/1/2 0.1060
13 1912/2 0.0330
14 2050/1/1 0.0040
15 2050/1/2 0.0060
16 2051/1/1/1 0.0100
17 2051/1/2/1 0.0740
18 2051/1/2/2 0.0620
19 2049/1/1 0.1330
20 2049/1/2 0.0330
21 2048/1/1 0.0130
22 2042 0.0940
23 2046 0.0550
24 2044/1 0.0120
25 2045/1 0.0760
26 2045/2 0.0750
27 2037 0.1700
28 2032 0.0100
29 2031/2 0.2630
30 2030/2 0.0090
31 1652/2 0.0190
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
924
32 1652/3 0.0740 33 1652/4 0.0600 34 1649/1/1/1 0.0360 35 1650 0.0010 36 1648/1/1/1 0.0010 37 1544 0.0500 38 1543 0.0760 39 1531 0.0080 40 1532/2 0.0180 41 1525/1/1 0.0740 42 1525/1/2 0.0410 43 1525/1/3 0.0150 44 1525/2/1/1 0.0380 45 1525/2/1/2 0.0720 46 1524/1 0.0020 47 1526/1 0.0016 48 1006/1 0.0020 49 1005/1/1 0.0100 50 1005/1/2 0.0740 51 1005/2/1 0.0740 52 1005/2/2 0.0750 53 929/2 0.0850 54 1001 0.0120 55 1002 0.0700 56 1003 0.0900 57 1021 0.0090 58 1022 0.2780 59 1023 0.0010 60 1024/1 0.0850 61 1033/1 0.0660 62 1033/2/3 0.0470 63 1032 0.0660 64 1031/1 0.1030 65 1039/1 0.0170 66 1055 0.0120 67 1056 0.0080 68 1058 0.0380 69 1115 0.0170 70 1116 0.0220 71 1134 0.0240 72 1135 0.0760 73 1106/1 0.0020 74 1142/1 0.0540 75 1143 0.0200
925
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
1 76 1144/1/1
77 1144/1/2
78 1144/2
79 1145
80 1146/1
81 1146/2
82 1147
83 1148/2
84 1149
85 1171/1
86 1171/2
87 1172
88 649/3
89 650/1
90 650/2
91 650/3
92 651/2
93 652/2
94 639/2/1
95 639/2/2
96 639/2/3
97 638/2
98 642
99 637/2
100 640/1/1
101 640/2/1
102 640/2/6
103 640/2/7
104 640/2/8
105 609/1/2
कुल योग:-
0.0100 0.0060 0.0120 0.0270 0.0230 0.0200 0.0260 0.0160 0.0700 0.0360 0.0360 0.0130 0.0090 0.2020 0.1430 0.1380 0.1510 0.1230 0.0040 0.0090 0.0050 0.2800 0.0540 0.0140 0.1500 0.0080 0.0040 0.0040 0.0040 0.1230
6.5626. हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-07 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
926
क्र. 415-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता ) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - खूझा
(घ) क्षेत्रफल- 2.8890 हे ०
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे. में) 1 302/1 0.0770 2 302/2 0.0290 3 306/1 0.0450 4 306/2/1 0.1170 5 306/2/2 0.0210 6 306/2/3 0.0840 7 339 0.0740 8 340 0.0250 9 337 0.0210 10 341/1/1 0.0160 11 341/1/2 0.0170 12 341/2 0.0030 13 303/1 0.0680 14 303/2 0.0430 15 332 0.0020 16 350 0.1570 17 351 0.0220 18 349 0.0100 19 352 0.0520 20 353/1/1/3 0.0050 21 353/1/1/4 0.0050
927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
22 353/1/2 23 353/2 24 354/1/3 25 354/1/1/4 26 554 27 553 28 517/1 29 552 30 551 31 518 32 519/1 33 519/2 34 504 35 503/1 36 503/2 37 505/2 38 502/2 39 491 40 492/1 41 492/2 42 488 43 487 44 485 45 486 46 482/1 47 482/2 48 481/1 49 483 50 432/3 51 630/1 52 630/2 53 631/1/1/1 54 631/1/1/2 55 631/1/2 56 631/2 57 631/3 58 634 59 635 60 639/1/1 61 639/1/2 62 636 63 629/2 64 637/1/1 65 637/1/2 66 637/1/3 67 637/2
कुल योग:-
0.0100 0.0100 0.0400 0.0020 0.3720 0.0320 0.0010 0.0230 0.0110 0.0760 0.0680 0.0200 0.0180 0.0770 0.0420 0.0110 0.0220 0.0030 0.0680 0.0370 0.0940 0.0010 0.0280 0.0880 0.0250 0.1030 0.0250 0.0100 0.0010 0.0230 0.0210 0.0100 0.0520 0.0310 0.0210 0.0210 0.0360 0.0360 0.0020 0.0990 0.0340 0.0150 0.0640 0.0660 0.0800 0.0670
2.8890 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मौहारी वितरिका निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
928
क्र. 416-भू- अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर /ग्राम- बंदरहा (घ) क्षेत्रफल- 1.0070 हे ०
खसरा नंबर क्रमांक
1 715/1/2
2 715/2
3 719
4 720/1
5 724
6 725
7 733
8 734
9 782
10 781
11 790
12 791
13 798
14 799
15 797
16 800
17 801
18 802
19 803
20 805
21 806
कुल योग:-
अर्जित रकवा (हे. में)
0.0110 0.0500 0.1030 0.0380 0.0800 0.1600 0.0420 0.0700 0.0940 0.0370 0.0020 0.0220 0.0450 0.0100 0.0100 0.0450 0.0260 0.0660 0.0030 0.0080 0.0850 1.0070हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की खूझा माइनर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 417-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता )
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - अकही
(घ) क्षेत्रफल- 0.4320 हे 0
क्रमांक
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हे . में)
1
477/1/1
0.1230
2
477/1/2
0.1020
3
461/1
0.0080
4
462/2
0.0170
463
5
0.1820
0.4320 हे.
कुल योग :-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -07 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की नौगवां माइनर एवं मतरी माइनर नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
930
क्र. 418-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - देवार
(घ) क्षेत्रफल- 0.6010 हे 0
क्रमांक
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हे . में)
1
879/2/2
0.0330
2
879/2/3
0.0150
3
916
0.2800
4
0.0180
1099
5
1100
0.0050
6
919/1
0.1480
7
919/2
0.0890
8
1097
0.0130
0.6010 हे.
कुल योग :-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-07 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मैहर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 01 - भू-अर्जन-2024
मैहर, दिनांक 12 फरवरी 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम नादन टोला
(घ) क्षेत्रफल- 9.431 हे 0
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे. में)
598 0.846
1
2 590 0.044
596 0.077
3
4 597 0.890
5 595 0.890
6 594 0.070
7 599 0.038
617 0.553
8
9 618/1 0.008
10 619/1 0.016
11 616 0.059
608/2 0.042
12
13 609 0.020
14 612 0.856
15 611/1 0.021
16 708/1 0.050
708/2 0.024
17
18 708/3 0.005
709/1 0.135
19
709/2 0.257
20
709/3 0.225
21
22 708/1644 0.583
708/1645 0.172
23
24 708/1646/2 0.172
25 708/1647/2 0.003
26 1513/1 0.060
27 1512/2 0.070
28 1511/1 0.004
29 1511/2 0.547
1512/1 0.002
30
31 1521 0.509
32 1522/1 0.230
1522/2 0.206
33
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
932
34 1502/1 35 1524/1 36 1501/1 37 1501/3 38 1500/1 39 1500/3 40 1500/2/1 41 1501/2 42 1496/1 43 1497/1 44 1497/2 45 1497/3 46 1497/4 47 1489/1 48 1489/2 49 1491 50 1488/1 51 1490
कुल योग :-
0.021 0.318 0.081 0.044 0.060 0.190 0.125 0.022 0.015 0.194 0.150 0.187 0.065 0.057 0.003 0.025 0.083 0.107 9.431 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 02-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन (ग) नगर / ग्राम - पडहा (घ) क्षेत्रफल- 5.278 हे0 933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्रमांक खसरा नंबर
1 178/1/1
2 178/1/2
3 178/2
4 179
5 185/1
6 185/2
7 187/1/2
8 187/2
9 187/3
10 174/2/2/1
11 172/2
12 40/1/1/1
13 40/1/2
14 43/1/1/1
15 43/1/1/2
16 43/1/1/3
17 30/2
18 29/1
19 29/2
20 28
21 27
22 26
23 25
24 52/2
25 53
26 54
27 56
28 60/1
29 60/2
30 60/3
31 60/4
32 76/1
33 76/2
34 74
35 72
36 89
37 88/1
कुल योग :-
अर्जित रकवा (हे. में)
0.183
0.737
0.013
0.017
0.205
0.079
0.178
0.104
0.195
0.008
0.008
0.072.
0.006
0.035
0.060
0.088
0.309
0.186
0.040
0.030
0.054
0.624
0.001
0.018
0.008
0.169
0.028
0.250
0.525
0.260
0.230
0.040
0.020
0.004
0.056
0.013
0.425
5.278 हे .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत,
रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया
जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
934
क्र. 03-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम मौहरिया लालन
(घ) क्षेत्रफल- 0.7095 हे0
आराजी क्र .
स.क्र .
12 1
13 2
15 3
16 4
17 5
14/1 6
14/2/2 7
अर्जित रकबा
0.0360
0.0400
0.1780
0.1630
0.0210
0.2163
0.0552
निजी खाता भूमि योग रकवा 0.7095 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 04-भू- अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम बर्रेह अकठाटोला
(घ) क्षेत्रफल- 2.295 हे 0
खसरा नंबर क्रमांक
1
73 2
72 3
70 4
68 5
69 6
77/1 7
77/2 8
76/1 9
76/2 10
76/3
76/4/1 11
75/1 12
13
75/2 14
74/1
74/2 15
कुल योग :-
अर्जित रकवा (हे. में)
0.072
0.776
0.048
0.485
0.054
0.037
0.037
0.002
0.136
0.247
0.003
0.012
0.037
0.143
0.206
2.295 हे.
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , (3) रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु ।
जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
936
क्र. 05-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची (1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम - बारी
(घ) क्षेत्रफल-12.274 हे0
आराजी कमांक क्र.
1
2
1 274/2 2 253/1/1 3 253/1/2 4 253/1/4 5 253/1/7/2 6 252/1 7 255/1/4 8 255/1/5 9 255/2 10 257/1 11 257/2 12 258/1/1 13 258/2 14 246/1/1 15 246/1/2 16 246/2 17 245/1/1 18 245/1/2 19 245/1/3 20 245/2 21 244/2 22 233 23 234/1
अर्जित रकबा
3
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024 भाग 1 937
भाग 1 ] 938 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
24 61 234/2 188/1 0.374 0.104
25 62 227/1 188/2 0.085 0.059
26 63 227/511/1 171 0.011 0.053
27 64 227/511/2 170 0.148 0.053
28 65 227/511/3 189/2/1 0.162 0.045
29 66 237 168 0.130 0.046
30 67 236 159 0.040 0.001
31 68 238/1 167 0.151 0.053
32 69 238/2 163/2 0.017 0.053
33 70 238/3 87/1 0.017 0.049
34 71 165/1/2 239/1 0.018 0.026
35 72 165/1/3 239/2 0.007 0.077
36 73 239/3 161/2 0.134 0.008 0.053
74 160/1 0.020 0.006
37 226/1
0.320
75 160/2 0.020
38 221/510/1 0.049
76 221/510/2 158 0.071 0.026 0.941
39
40 77 157/1 0.076 0.001 0.247
78 157/2 0.129 0.245
41 221/1/1 0.004
79 156/1 0.098 0.002
42 221/1/2 0.030
80 156/2 0.135 0.081 0.230
43 221/1/3
81 152/2 0.009
44 221/2 0.029 0.028
82 153/2 0.038 0.030
45 221/3 0.678
83 155/1 0.063 0.022
46 221/4 0.268
84 154/1 0.051
47 221/5 0.020 0.268
85 154/2 0.027
48 221/6 0.020 0.497
86 154/3 0.075
49 0.186
0.073
87 134/1 0.029
50 0.130
0.116
88 134/2 0.182
51 0.177
0.021
89 134/3 0.198
52 223/1/2 0.004
0.060
90 131/507/1 0.057
53 0.060
0.055
91 131/507/2 0.022
54 223/2/3 0.048
0.207
92 130/2 0.004
55 192 0.972
0.160
93 131 0.089
56 187/1/1 0.026
0.020 0.198
94 132/1/1
57 187/1/2 0.027
0.032 0.014
95 132/1/2
58 187/1/3 0.025
96 132/1/3 0.006 0.001
59 187/2/1 0.031
97 132/2 0.004 0.089
60 187/2/2 0.012
939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
98 132/3 0.016 99 121/1 0.055 100 121/2 0.069 101 120/2 0.012 102 122/1 0.077 103 122/2 0.081 104 130/505/1 0.040 105 123/1/1 0.024 106 123/2 0.063 107 124 0.156 108 118 0.212 109 125/1 0.004 110 125/2 0.002 111 125/3 0.002 112 117 0.145 113 115/2 0.218 114 114/1 0.198 115 114/2 0.096 116 107/1 0.012 117 108/3 0.075 118 109/1 0.123 119 109/2 0.174 120 110/1/2 0.017 121 110/2/1 0.076 122 110/2/2 0.163 123 105/2 0.001
12.274
कुल रकबा
(
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु ।।
( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
940
क्र. 06-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के ाद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा ग्रहं घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग ) नगर / ग्राम - जुड़मनिया (घ) क्षेत्रफल- 6.790 हे0
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे. में) 1 125 0.101 2 126/1 0.006 3 126/2/1 0.026 4 126/2/2 0.027 5 127 0.190 6 135 0.065 7 136/1 0.067 8 136/2 0.008 9 137 0.013 10 134 0.092 11 129 0.001 12 146 0.008 13 133 0.129 14 132 0.077 15 282/3 0.004 16 147 0.062 17 148 0.093 18 149 0.043 19 154 0.057 20 155 0.101 21 152 0.002 22 153 0.057 23 158 0.258 24 159/1/1 0.019 25 159/1/2 0.034 26 159/1/3 0.052 27 159/2 0.010 28 166 0.269 29 167 0.123 30 165/1/1 0.064 31 165/1/2 0.060 32 165/1/3 0.008 33 165/2/1 0.060
941
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
34 165/2/2 0.026
35 165/2/3 0.082
36 164 0.120
37 200 0.045
201 0.236
38
102/1 0.022
39
40 202 0.001
41 101 0.446
42 99/1 0.045
43 99/2 0.045
44 100/1 0.094
100/2 0.073
45
46 97 0.209
47 98 0.107
94 0.246
48
49 93/1 0.020
50 93/2 0.030
77 0.020
51
52 78 0.322
53 81/1 0.093
54 81/2 0.036
55 81/3 0.093
56 82/1 0.112
57 82/2 0.046
58 83 0.011
59 84 0.035
60 85 0.098
61 86 0.135
87 0.084
62
63 88 0.089
64 89/2 0.130
65 89/3 0.182
66 90 0.046
67 37 0.005
68 38/1 0.104
69 38/2 0.073
70 38/3 0.050
71 31/1/1 0.188
72 31/1/2 0.314
73 31/2 0.262
74 31/3/1 0.088
75 31/3/2 0.088
76 31/4 0.053
कुलयोग:- 6.790 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत
रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया
जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
942
क्र. 07-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम सरवका (घ) क्षेत्रफल- 6.997 हे 0 क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे. में) 1 656 0.081 2 655 0.120 3 653 0.032 4 652 0.132 5 657 0.023 6 642/1 0.519 7 642/2/2 0.065 8 654 0.008 9 658/1 0.004 10 668/2 0.008 11 641/1/1 0.040 12 641/1/2 0.036 13 641/2 0.257 14 669/1 0.006 15 632 0.026 16 633 0.047 17 635 0.035 18 634 0.059 19 631 0.043 20 627 0.185 21 630 0.081 22 629 0.032 23 626 0.231 24 626/723 0.013 25 672/2 0.012 26 675 0.006 27 625 0.150 28 622 0.005 29 676 0.017 30 677 0.020 31 679 0.005 32 558 0.204 33 559 0.001 34 519 0.065 35 557 0.147 36 520 1 0.199 37 518/2 0.034
943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
38 516 39 513 40 512/1/2 41 512/2/1 42 512/2/2 43 512/3 44 521 45 522/1/1 46 511/1 47 511/2 48 509/1 49 490/2/1 50 490/3/1 51 490/3/2 52 490/5/1 53 490/5/2 54 458/1 55 458/2 56 457 57 455/1 58 454/2 59 453/1 60 453/2/2 61 446/1 62 446/2 63 445 64 443 65 442 66 131 67 129 68 128 69 126 70 121/1 71 121/2 72 121/730 73 119/2
कुल योग:-
1141
0.054
0.024
0.077
0.040
0.020
0.115
0.073
0.038
0.235
0.012
0.056
0.032
0.040
0.040
0.049
0.020
0.123
0.136
0.432
0.008
0.102
0.253
0.206
0.170
0.170
0.040
0.353
0.033
0.302
0.045
0.346
0.015
0.147
0.120
0.084
0.039
6.997 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
944
क्र. 08- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम - खरमसेडा
(घ) क्षेत्रफल- 22.961 हे0
खसरा नबर क्रमांक
174/1 1
2
175/1
172/1 3
176 4
5
177/1/1
6
177/1/2
7
177/2
8
177/3
9
170/1
170/2 10
170/3 11
12
163/1
13
163/2
3180/163 14
164 15
16
160/8
159/8 17
18
165/1
165/2 19
20
166/1
166/2 21
158/2 22
157/2 23
212 24
211 25
213 26
214 27
215 28
29
208/1 अर्जित रकवा (हे. में)
0.130
0.041
0.155
0.009
0.444
0.205
0.152
0.034
0.130
0.723
0.020
0.004
0.060
0.219
0.332
0.065
0.104
0.105
0.018
0.129
0.065
0.729
0.077 945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
216/1 30
216/3 31
216/4 32
216/5 33
217/2 34
217/3 35
217/4 36
217/5 37
207 38
285/1 39
40
285/2
284/1 41
42
297/1/1
297/1/2 43
44
297/1/3
297/1/4 45
46
297/1/6
47
297/2/1
297/2/2 48
297/2/3 49
50
155/1
156 51
52
286/1
286/2 53
287 54
294 55
288 56
289/1 57
289/2 58
290/1 59
290/2 60
291 61
292 62
63
334/1/1
335 64
65
336/1
66
336/1/2
336/2/1 67
336/2/2 68
336/2/3 69
331 70
339 71
72
337/2/2/2
330 73
340 74
341/1 75
76
341/2
342 77
326 78
0.100
1.241
0.035
0,043
0.011
0.217
0.022
0.027
0.047
0.350
0.119
0.064
0.154
0.221
0.239
0.041
0.050
0.069
0.088
0.265
0.291
0.170
0.199
0.328
0.182
0.064
0.312
0.087
0.087
0.093
0.163 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
946
79 325 0.370
80 343/1/1 0.627
81 343/1/2
82 343/2/1
83 343/2/2
84 319 0.340
85 318 0.122
86 629 0.222
628 0.322
87
88 621/1 0.017
89 621/2 0.154
90 621/3 0.154
91 404 0.760
401/2 0.083
92
93 346 0.231
94 344 0.063
95 345 0.164
96 620 0.109
97 407 0.343
98 408/1/2
0.402
99 408/1/3
100 408/2
101 609 0.125
102 610/2 0.207
103 611 0.029
603 0.006
104
105 605/1 0.180
106 605/2 0.333
107 604/1 0.442
0.262
108 595/1/1/1
109 595/1/1/2 0.052
110 594 0.175
111 490/2/1 0.044
112 490/2/2 0.188
494/1/1/1 0.092
113
494/1/1/2 0.054
114
494/1/2 0.115
115
494/1/3 0.115
116
117 494/2 0.138
504/1 0.048
118
119 504/2 0.255
120 504/3 0.130
501/1 0.227
121
122 503/1 0.002
502/2 0.002
123
124 554/1 0.113
554/2 0.226
125
126 554/3 0.105
127 558/1 0.077
128 0.052
560/1/1
947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
556 129
557 130
131
559/1/1
132
559/1/2
550 133
487 134
486/1 135
486/2 136
137
488/1
488/2 138
480 139
489/1 140
489/2 141
142
476/2/1
143
476/2/2
144
476/2/3
145
477/1/1/1/2/2
146
477/1/1/1/2/3
474/1/1 147
148
474/1/2
474/2/1 149
150
474/2/2
151
474/2/3/1
152
474/2/3/2
472 153
473 154
155
471/1
156
471/2
157
466/1
466/2 158
159
466/3
160
465/1/1
465/1/2 161
465/2/1 162
163
465/2/2
164
465/2/3
465/2/4 165
166
464/1/1
167
464/1/2
168
464/2/1
169
464/2/2
464/2/3 170
464/2/4 171
172
467/1/1
173
467/1/2
174
467/2/1
175
467/2/2
176
467/2/3
467/2/4 177
178
491/1/1 0.060
0.029
0.051
0.049
0.313
0.102
0.247
0.178
0.717
0.018
0.032
0.013
0.014
0.027
0.136
0.319
0.736
0.024
0.160
0.055
0.046
0.540
0.027
0.025
0.200
0.018 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
948
491/1/2 179
180
463/1
463/2 181
182
463/3
183
462/1
184
462/2
185
462/3
186
405/3/3
406/1 187
188
3172/608
468 189
कुल योग : - 0.044
0.014
0.013
0.013
0.098
0.058
0.038
0.210
0.268
0.462
0.001
22.961 हे .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 09-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर / ग्राम सिरमिली
(घ) क्षेत्रफल- 1.7430 हे0
स.क्र .
आराजी क्र.
1
6/2
2
5/4
3
5/3
4
4/3
5
4/2
6
7/1/1
7
7/1/2
8
7/1/3
9
9/3
10
9/1/2 अर्जित रकबा
0.1070
0.0560
0.0220
0.0340
0.0630
0.0140
0.0140
0.0140
0.0310
0.0110 949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
11
9/1/3
12
9/1/1
13
12/1/3
14
12/1/1
15
12/1/2
16
12/2
17
13/2
18
17/1
19
20/3
20
30/2
21
32/2
22
32/1
23
57/1/1
24
57/1/2
25
118/5
26
118/4
27
131/1
28
21/3
29
18 0.0110
0.0110
0.0250
0.0430
0.0510
0.0600
0.0540
0.2130
0.0670
0.0520
0.0060
0.2120
0.0850
0.1430
0.1380
0.1580
0.0210
0.0240
0.0030
निजी खाता भूमि योग रकवा 1.7430 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की नरौरा वितरिका एवं नरौरा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
950
क्र. 10- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के ाद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता ।। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा ।ह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची 1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम - ककरा
(घ) क्षेत्रफल- 18.140 हे 0
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे . में) 1 233/1/1 0.151 2 233/1/2 0.072 3 233/2 0.116 4 234/2 0.040 5 234/1477/1 0.683 6 234/1477/2/1 0.024 7 215/3/1 0.006 8 215/3/2 0.229 9 215/5 0.323 10 216 0.349 11 218 0.160 12 217 0.010 13 143 0.049 14 144 1.172 15 148 0.179 16 147 0.149 17 149 0.015 18 151 0.014 19 140/1 0.367 20 156/4/1 0.113 21 156/4/2 0.584 22 137/1 0.276 23 131 0.566 24 134/1 0.072 25 133/2 0.045 26 133/6 0.005 27 133/7 0.012 28 132/1/1 0.423 29 132/1/3 0.290 30 119/4/1 0.068 31 119/4/3 0.043 32 84/1/1 1.131 33 87/1 0.445 34 86/2/1/1 0.131 35 86/2/1/2 0.411
951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
36 100 0.142
37 61/1/1 0.256
38 61/1/2 0.123
39 61/2/2 0.093
40 62/2 0.417
41 58/3 0.005
42 27 0.002
43 23 0.584
44 24 0.075
45 21/2 0.140
46 21/3 0.045
47 334/1 0.033
48 332 0.100
49 333/1 0.024
50 333/2/1 0.008
51 333/2/2 0.004
52 326/1 0.055
53 328/1 0.132
54 328/2/1 0.085
55 328/2/2 0.083
56 328/2/3/2 0.030
57 358/1 0.030
58 358/2 0.085
59 358/3 0.110
60 359/1/1 0.104
61 359/1/2 0.118
62 359/1/3 0.080
63 359/2 0.209
357/1 0.040
64
65 360/1 0.913
66 355/1 0.004
67 355/2 0.117
68 353 0.036
69 377 0.043
70 378 0.326
71 376/1 0.040
72 376/2 0.110
73 375/1 0.026
74 379/1 0.129
75 379/2 0.177
76 380 0.083
77 381 0.059
78 382/1/1/2 0.046
79 383/1/1 0.238
80 383/1/2/1 0.097
81 383/1/3/1 0.098
82 384/2/1 0.006
83 437/1 0.120
84 436/1/1 0.054
434/1 0.066
85
86 435/1 0.059
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
952
87 435/2 0.059
88 438/1 0.085
89 438/2 0.001
90 433/2 0.132
91 432/1 0.068
92 432/2 0.030
93 432/4 0.069
94 431 0.141
430 0.096
95
96 429 0.185
97 428 0.146
98 420 0.034
99 421/1 0.011
100 419/1/1 0.046
101 419/1/2 0.046
102 419/2 0.086
103 419/3/1 0.069
104 419/3/2 0.056
105 419/4 0.105
106 417/3 0.031
107 414/1 0.071
108 414/2 0.105
109 414/3 0.085
110 415/1 0.012
111 415/2 0.046
112 415/3 0.081
113 412/1 0.081
114 412/2 0.006
115 412/3 0.010
116 410 0.140
117 411 0.081
118 753/1479/2/1 0.004
119 754 0.379
120 756 0.001
121 755 0.042
122 142/1 0.194
123 59 0.524
कुल योग :- 18.140 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत,
रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया
जा सकता है ।
953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 11 -भू-अर्जन-2024
भू-अर्जन प्र ०क्र० ॥ अ82/23-24 पत्र क्र० / भू-अर्जन / 24 दि० 12/02/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
2
3
4
1
4.7432हे.
मैहर अमरपाटन उमराही बिहारीराम
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा सब ब्रांच कैनाल नं-2 नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्र. 12- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम - मौहरिया केसई
(घ) क्षेत्रफल- 0.5300 हे0
अर्जित रकबा स.क्र .
आराजी क्र.
0.0080
1
154/1
0.2600
2
155/1
0.0420
3
155/2
0.1680
4
156
0.0470
5
157/1/3
0.0050
6
159
निजी खाता भूमि योग रकवा 0.5300 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
954
क्र. 13-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम लालपुर
(घ) क्षेत्रफल- 7.040 हे0
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे . में)
1 1178/2/4 0.018
2 1177/2 0.476
3 1175/1 0.236
4 1175/2 0.327
5 1170 0.041
6 1166 1.559
7 1165 0.044
8 1162/2 0.186
9 947/1/2 0.440
10 947/2 0.204
11 947/3/1 0.220
12 947/4 0.025
13 949/2 0.114
14 950/1/3 0.155
15 951/2 0.019
16 967/1 0.101
17 967/2 0.300
18 967/3 0.342
19 966/1 0.019
20 965/1/1 0.115
21 965/1/2 0.007
22 965/2/1 0.250
23 965/2/2 0.204
24 964/1 0.053
25 963/3 0.002
26 980 0.290
27 981/1 0.015
28 981/2 0.015
29 982/1 0.128
30 982/2 0.492
31 983/1 0.016
32 983/2 0.073
33 984 0.209
34 1027/3 0.032
35 1028/3 0.129
36 1175/1248 0.184
7.040 हे.
कुल योग:-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत,
रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया
जा सकता है ।
955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 14-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता ) (क) जिला - मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम - सुआ
(घ) क्षेत्रफल- 8.800 हे0
क्र. खसरा नं. प्रभावित रकवा 1 3 5 1 639/1 0.303 2 639/2/1 0.186 3 633/1/1 0.002 4 638/1 0.058 5 646/1 0.011 6 637/1/1 0.063 7 647/1 0.217 8 648/1 0.214 9 648/2 0.068 10 649/1 0.250 11 650 0.026 12 616/1/1 0.168 13 616/1/2/2 0.046 14 616/1/4 0.085 15 616/2/1 0.044 16 616/2/2 0.043 17 616/2/3 0.048 18 615/1/2/2 0.009 19 615/1/4 0.008 20 614/1 0.162 21 614/2 0.145 22 614/3 0.133 23 617 0.046
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
956
24 618 0.040 25 0.092 26 113/1/3 0.072 27 113/1/4 0.200 28 113/2/1 0.038 29 113/2/2 0.104 30 113/2/3 0.100 31 114/2/1 0.009 32 112/1 0.048 33 0.228 34 0.136 35 111/2/2 0.137 36 143 0.024 37 142/2 0.051 38 150/787 0.060 39 150 0.771 40 91/1/1 0.074 41 91/1/2 0.121 42 91/2/2 0.124 43 91/2/3 0.053 44 91/3/1 0.084 45 91/3/2 0.067 46 90/2/2 0.030 47 90/3/1 0.031 48 89/1/1 0.049 49 89/1/2 0.052 50 89/1/3 0.053 51 89/2/2 0.003 52 85/2 0.022 53 88/1/1 0.014 54 0.010
88/1/2
86/1/1
55
0.002
0.564
86/1/2
56
57 87/1/2 0.018 58 198 0.621 59 199 0.029 60 42/1/2 0.346 61 42/2/1 0.241
0.097
42/2/2
62 957
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
63 41/1 0.024 64 41/2/1 0.008 65 43 0.032 66 45/1 0.013 67 46/1/1/1/1 0.003 68 40/785/1 0.059 69 39/2 0.014 70 44/1 0.085 71 44/3 0.089 72 38/1 0.183 73 38/2 0.183 74 37 0.363 75 36 0.075 76 31/1 0.030 77 31/2 0.084 78 32/2 0.019 79 35 0.039 80 33 0.326 81 34 0.021
8.800
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
958
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
क्र. 15-भू-अर्जन-2024
[भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता ) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन (ग) नगर / ग्राम - परसवाही (घ) क्षेत्रफल- 6.497 हे0
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे. में) 1 423 0.040 2 363/1 0.008 3 363/3/1 0.015 4 363/3/2 0.008 5 362/1 0.164 6 362/2 0.164 7 362/3 0.163 8 364 0.019 9 416/1 0.482 10 416/2 0.002 11 365/1/1 0.101 12 365/1/2 0.056 13 415/1 0.065 14 415/2 0.193 15 414 0.065 16 412/1/1 0.065 17 412/1/2 0.184 18 411/1 0.014 19 411/2/1 0.037 20 411/2/2 0.052 21 411/2/3 0.018 22 410 0.225 23 409/1 0.142 24 409/2 0.153 25 409/3 0.154 26 456/3 0.010 27 457/1 0.117 28 408/2 0.173 29 458 0.489 30 503/907/1 0.182 31 503/907/2 0.182 32 503/1 0.512 33 503/2 0.512
959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
34 502/1 0.015
35 502/2 0.015
36 501/1 0.049
37 571/2/1 0.076
38 537 0.421
39 538 0.057
40 566/2/3 0.095
41 564/1/1 0.008
42 564/1/2 0.008
43 564/2 0.016
44 562/1 0.012
45 562/2/1/1 0.003
46 562/2/1/2 0.003
47 562/2/2 0.003
48 561/1 0.077
49 561/2/1 0.118
50 561/2/2/1/1 0.033
51 561/2/2/1/2 0.037
52 561/2/2/2 0.073
53 551 0.046
54 550/1/1 0.051
55 550/1/2 0.050
56 549/1/1 0.143
57 549/1/2 0.144
58 548/1/1 0.011
59 548/1/2 0.011
60 547 0.158
कुल योग:- 6.497 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
960
क्र. 16-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- मैहर (ग) नगर / ग्राम खोधरा (घ) क्षेत्रफल- 3.0280 हे0 स.क्र . आराजी क्र. अर्जित रकबा 1 147 0.1350 2 159/1 0.0170 3 159/2 0.1180 4 160/1 0.0110 5 160/2 0.0200 6 166 0.0180 7 167 0.1170 8 185/1 0.0020 9 186/2 0.0590 10 186/3 0.1650 11 187 0.0110 12 190 0.0420 13 195 0.2600 14 196 0.0040 15 197 0.0950 16 200 0.0410 17 201 0.0980 18 205 0.0210 19 206 0.1370 20 280/2 0.1660 21 293/1 0.0480 22 293/2 0.1280
961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
309/1/2 23
309/2 24
309/3/1 25
309/3/2 26
309/3/3 27
310/1 28
312/1/1/1 29
312/1/1/2 30
312/2/2/2 31
313/1/1/2 32
322 33
323 34
35
149/1
36
149/2
311/2 37
38
165
168/1 39
168/3 40
0.1830
0.1830
0.0140
0.0140
0.0130
0.0140
0.0520
0.1050
0.0600
0.0080
0.0110
0.0260
0.1020
0.0400
0.2460
0.0050
0.1500
0.0890
निजी खाता भूमि योग रकवा 3.0280 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अंतर्गत नरौरा वितरिका एवं नरौरा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
962
क्र. 17-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर / ग्राम - मूडी
(घ) क्षेत्रफल- 4.167 हे0
कमांक
खसरा नम्बर
1 50/1 2 60/1 3 60/2 4 64/1 5 64/2 6 64/3 7 74/1 8 20/1 9 20/2 10 77/2 11 79/1 12 79/3 13 80/1 14 80/2 15 80/3 16 81/2/1 17 81/2/4 18 81/2/5 19 109/2/1 20 109/2/2 21 109/2/3 22 110/2 23 107/1 24 107/3 25 107/4
अर्जित रकवा (हे.मे)
0.041
0.089
0.527
0.056
0.035
0.056
0.141
0.010
0.468
0.012
0.013
0.006
0.084
0.262
0.523
0.065
0.015
0.084
0.271
0.418
0.366
0.176
0.032
0.209
0.208
कुल योग रकबा- 4.167हे.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत ,
रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया
जा सकता है ।
963
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 18-भू-अर्जन-2024
मैहर, दिनांक 24 फरवरी 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- मैहर (ग) नगर /ग्राम सिलौटी (घ) क्षेत्रफल 3.5409 हे0 स.क्र. आराजी क्र. अर्जित रकबा 1 234/1 0.0140 2 146/2/2 0.0360 3 146/1/2 0.0140 4 146/1/1 0.0290 5 94 0.1270 6 110/1 0.2050 7 96/2 0.1800 8 61 0.0250 9 60 0.0484 10 59 0.0416 11 83 0.0599 12 82 0.0310 13 81 0.0200 14 78 0.0030 15 80 0.0290 16 68 0.0580 17 67 0.0650 18 65 0.0020 19 64 0.0380 20 49/1 0.0670 21 49/2 0.0220 22 48/2 0.0140
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
964
23 48/1 0.0390
24 47/1 0.0300
25 45/4 0.0480
26 45/3 0.0060
27 45/2 0.0360
28 34/1 0.0370
29 33/2 0.0970
30 33/1/1 0.0970
31 31/2 0.0020
32 31/1/2 0.0040
33 27/2 0.1690
34 27/1 0.1920
35 26/2 0.0020
36 26/1 0.1840
20 0.1400
37
38 19/2/3 0.0680
39 19/1 0.0240
40 16/2 0.0120
41 16/1/3 0.0190
42 16/1/1 0.0800
43 14 + 0.0890
44 15/2 0.0630
45 15/1 0.0730
46 13/2 0.0170
47 11 0.0890
10 0.0730
48
49 57 0.0720
50 54/2/2 0.3860
51 7/2 0.0020
52 361/2 0.0030
53 359 0.1160
54 358 0.0050
55 357 0.0330
965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
0.0330
56
356
0.0040
57
72
0.0030
58
58
0.0210
85
59
0.0180
60
86
0.0260
146/2/1
61
निजी खाता भूमि योग रकवा 3.5409 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अंतर्गत नरौरा सब माइनर, सिलौटी माइनर एवं सिलौटी सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 19-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर / ग्राम भेड़ा
(घ) क्षेत्रफल 0.5400 हे0
अर्जित रकबा
स.क्र.
आराजी क्र.
0.0040
1
2051/2/2
2
0.0030
2050
0.0110
3
2049/2/1/1
4
0.0110
2049/2/1/2
5
0.0570
2048/1/2/2
0.0770
6
2048/1/2/1
0.0100
7
2048/2/2
0.1470
8
2047/1/1
0.1400
9
2047/2/1
10
0.0140
2046/1
11
0.0660
2045/1/2
निजी खाता भूमि योग रकवा 0.5400 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अंतर्गत नरौरा वितरिका की सिलौटी माइनर के निर्माण हेतु ।
( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
966
क्र. 20-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर /ग्राम तमोरिया
(घ) क्षेत्रफल- 1.9400 हे0
आराजी क्र. स.क्र .
154 1
155 2
156 3
160 4
161 5
6
172
173 7
170 8
171/1 9
171/2 10
196/2 11
209/1 12
209/2 13
210/3 14
205/1 15
206 16
207 17
210/3 18
250/1 19
अर्जित रकबा
0.0020
0.1900
0.1340
0.1880
0.0010
0.0150
0.1400
0.0070
0.2070
0.0120
0.0700
0.1660
0.1560
0.0040
0.0090
0.0980
0.1600
0.0040
0.3770
निजी खाता भूमि योग रकवा 1.9400 हे.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अंतर्गत जरमोहरा वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
क्र. 21-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता ) (क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर / ग्राम - दुबेही
(घ) क्षेत्रफल- 4.886 हे 0
कमांक
खसरा नम्बर अर्जित रकवा (हे.मे)
1 185/1 0.079
2 185/2 0.079
3 185/3 0.078
4 186/1 0.042
5 186/2 0.041
6 186/3 0.042
7 187 0.274
8 192/2 0.021
9 193/2 0.100
10 190 0.021
11 191 0.052
12 189 0.172
13 326 0.644
14 215/3/1 0.001
15 215/3/2 0.001
16 215/4 0.019
17 215/5 0.046
18 325/1/4/2 0.099
19 325/1/7 0.100
20 325/1/8 0.100
21 325/1/9/1 0.100
22 325/1/9/2/1 0.099
23 325/1/9/2/2 0.099
24 325/1/9/2/3 0.100
25 325/1/10 0.100
26 330/1 0.454
27 330/2 0.397
28 331/1 0.066
29 332/1 0.042
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
968
30 332/2 0.041
31 335/1 0.021
32 335/2 0.022
33 335/3 0.022
34 335/4 0.022
35 334/1 0.012
36 340/3 0.003
37 338/2 0.003
38 336 0.618
39 337 0.041
40 516/1 0.004
41 516/2 0.005
42 516/3 0.004
43 411/3 0.077
44 412/3 0.057
45 515 0.084
46 514 0.058
47 513/1 0.162
48 513/2 0.162
कुल योग रकबा - 4.886हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत,
रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया
जा सकता है ।
क्र. 22-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर /ग्राम - बठिया (घ) क्षेत्रफल- 7.2340 हे 0 969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
स.क्र. आराजी क्र. अर्जित रकबा
1 1129 : 0.3000
2 1119/1 0.0620
3 1119/2 0.0620
4 1119/3 0.0630
5 1119/4 0.0630
6 1119/5 0.1220
7 1119/6 0.1210
8 1119/7 0.1210
9 1119/8 0.1220
10 1119/9 0.2420
11 1119/10 0.2420
12 0.2420
13 1119/12 0.2420
14 0.1000
15 1114/1/1/2 0.1000
16 1114/1/1/3 0.1000
17 1114/2/1 1.0200
18 1114/2/2 0.4050
19 1114/3/1 0.3860
20 1114/3/2 0.0290
21 1115/1/4 0.0150
22 1115/3/1 0.0040
23 1115/3/2 0.0290
24 1086 0.3720
25 1128 0.6740
26 1127 0.5420
27 1132 0.3700
28 1133/2/1 0.5420
29 1133/2/2 0.5420
निजी खाता भूमि योग रकवा 7.2340 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत,
रीवा शाखा नहर की सोनौरा उप शाखा नहर कमांक 1 के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया
जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड़ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
970
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 82- भू-अर्जन-2024
रायसेन, दिनांक 13 फरवरी 2024
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कालम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि निचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु में तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के ग्राम सराकिया, खामखेड़ा, हमीरी, मुड़ला, वमुलिया पवार, धनखेड़ी, पोलाहा एवं नादौर के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग
क्षेत्रफल हैं. में
4
3
2
1
1. सराकिया
2. खामखेड़ा
3. हमीरी
4. मुड़ला
79.308 गौहरगंज 5. वमुलिया
भोपाल
पवार
6. धनखेड़ी
7. पोलाहा
8. नादौर
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल
पश्चिम भोपाल बायपास 4लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
ग्रामः- सराकिया तहसील गौहरगंज जिलाः- रायसेन
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क. स.
1
वर्तमान भूमि खसरा न .
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा हैं. मे
6
4
5
3
2 मो शकील खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती पता सराकिया हरगंज रायसेन
1
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2
सिंचित
0.235 0.235
144/2/1
सिंचित
0.231
0.231
144/2/2
मो सोहेल अनवरखां पिता जलील खाँ पता नयापूरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3
सिंचित
0.231 0.231
144/2/3
मो इरफान खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
मो जमील खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती पता सराकिया गौहरगंज रायसेन
4
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.231 0.231
144/2/4 971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
सिंचित
0.231
0.231
144/2/5
मो फरीद खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती पता सराकिया गौहरगंज रायसेन 5 मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.958
2.065
144/2/6
6
मो शकील खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती पता सराकिया हरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.067
1.075
144/2/7
7
मो इरफान खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.006
1.940
147/1/1
8
इरशाद खाँ, नौशाद खॉ, असफाक खॉ, साजिद खॉ, माजिद खाँ, पिता यासीन खॉ, जैद खॉ पिता सादिक खॉ सरंक्षक इरशाद खॉ पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.002
0.024
147/1/2
9
रामकुंवर सिंह यादव पिता सूरत सिंह यादव जाति यादव पता मंडीदीप गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.724
3.237
मो साजिद खाँ, मो माजिद खाँ , पिता यासीन खाँ पता सराकिया गौहरगंज
147/2
10
रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2.428 0.291
147/3/1
11
साजिदा पत्नी वी पत्नि स्व. मो सादिक ना. वा. मो जैद खान आ. सादिक खॉ सरंक्षक माता स्वंय हिस्सा ५० पैसा पता नि. नयापुरा मेवाती मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 , भो असफाक पिता आ यासीन खॉ हिस्सा ५० पैसा पता नि नयापुरा मेवाती मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 ,
व्यावसायिक
0.128
0.809
147/3/2
साजिदा वी पत्नि स्व मो ० सादिक ना ० वा० मो० जैद खान आ ० सादिक खाँ 12 सरंक्षक माता स्वंय हिस्सा 0.50 पैसा मो० असफाक आ० यासीन खॉ हिस्सा 0. 50पैसा जाति पता नि० नयापुरा मेवाती भूमि स्वामी
व्यावसायिक
0.809 0.091
147/4/1
13
मो० इरशाद खां मो ० नौशाद खां आ०यासीन खां जाति मुसलमान पता नि०- नयापुरा मेवाती भूमि स्वामी
व्यावसायिक
147/4/2/2/2/1/1 0.187 0.010
14
मोहम्मद इरशादखाँ, मोहम्मद नौशादखॉ, पिता यासीन खाँ पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
व्यावसायिक
147/4/2/2/2/1/2 0.011 0.004
15
अशरफवी वी पत्नी समशेर खाँ पता नयापुरा मेवाती मण्डीदीप गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
व्यावसायिक
147/4/2/2/2/1/3 0.045 0.011
16
अशरफवी वी पत्नी समशेर खाँ पता नयापुरा मेवाती मण्डीदीप गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
व्यावसायिक
0.315 0.028
147/4/2/1/2
17
इकबाल अली पिता शौकत अली पता मंडीदीप गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
व्यावसायिक
0.242
148/1/1
18
0.030
शाविया वी बेवा चन्दु खॉ 1/8, मोहम्मद मोहसिन खान पिता चन्दू खॉ हिस्सा आधा एवं रानी खान पत्नि मोहसिन खान 1/8 , मोहम्मद मेहफूज खान पिता चन्दूखॉ 1/8 , मोहम्मद मेहबूब खान पिता चन्दू खॉ 1/8 , मोहम्मद आजम खान पिता चन्दू खॉ 1/8 , शीरिन खान पिता चन्दू खाँ 1/8 , शाहीन खान पिता चन्दू खाँ 1/8 , मोहम्मद अमजद खान पिता चन्दू खॉ 1/8 जाति मुसलमान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
व्यावसायिक
0.722
148/1/2
19
शाविया वी बेवा चन्दु खाँ 1/8 , मोहम्मद मोहसिन खान पिता चन्दू खाँ हिस्सा आधा एवं रानी खान पत्नि मोहसिन खान 1/8 , मोहम्मद मेहफूज खान पिता चन्दूखॉ 1/8 , मोहम्मद मेहबूब खान पिता चन्दू खॉ 1/8. मोहम्मद आजम खान पिता चन्दू खॉ 1/8 , शीरिन खान पिता चन्दू खाँ 1/8 , शाहीन खान पिता चन्दूखॉ 1/8 , मोहम्मद अमजद खान पिता चन्दू खॉ 1/8 जाति मुसलमान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
व्यावसायिक
0.029
0.405
148/2/1
20
मेहफूज खान पिता आ चन्दू खाँ जाति मुसलमान पता नि. नयापुरा मेवाती मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
व्यावसायिक
0.038
0.720
149/1
21
श्रीमति ईंगिता विन्दल पत्नि मनीष विन्दल पता नि. अरेरा कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
व्यावसायिक
0.725 0.027
149/2
22
मनीष बिंदल पुत्र संतोष कुमार बिंदल 1/2, इंगिता बिंदल पत्नी मनीष बिंदल 1/2, पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.068
0.068
142/2
23
जलील खान पिता हसन खां 1/12, फरीद खान पिता हसन खां 1/12, इरफान खान पिता हसन खां 1/12 , जमील खान पिता हसन खां 1/12, शकील खान पिता हसन खां 1/12 , रुखसाना बी पुत्री हसन खां 1/12 , रेहाना बी पुत्री हसन खां 1/12 , नफीसा बी पुत्री हसन खां 1/12 , अनीसा बी पुत्री हसन खां 1/12 , रईसा बी पुत्री हसन खां 1/12, फरीदा बी पुत्री हसन खां 1/12 , फरजाना बी पुत्री हसन खां 1/12, पता नयापुरा मेवाती रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.062
0.631
141/2/6
24
रिजवान खान पिता शरीफ खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.572 0.003
141/2/3
25
रिजवान खान पिता शरीफ खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
972
26
इमरान खान पिता शरीफ खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
-27
इमरान खान पिता शरीफ खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
28
सिंचित 0.847 0.445
141/2/4/1
सिंचित
0.403
0.405
141/2/4/2
0.026 सिंचित 141/2/7
0.174
एहसान खान उसमान खान रिजवान खान इमरान खान पिता शरीफ खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.008 0.005 व्यावसायिक फरीद खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन
29
मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
30
174/1/2
सिंचित
0.029
0.280
174/2/1/2
फरीद खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
31
0.349 0.013 सिंचित 174/2/2/2
जमील खाँ पिता हसनखाँ जाति मेवाती पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
32
व्यावसायिक
0.076
0.387
174/2/3/2
जलील खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
33
सिंचित 0.457 0.232
174/2/4
शकील खाँ पिता हसनखाँ पता नयापूरा मेवाती गोहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
34
सिंचित 0.255 0.016
संजीव कुमार पिता मुन्नालाल जाति जैन पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
विनय किशोर श्रीवास्तव पिता उमा शंकर श्रीवास्तव पता बकतरा सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 , ओमप्रकाश श्रीवास्तव पिता उमा शंकर श्रीवास्तव पता
35
व्यावसायिक 0.251 0.003
151/1/1/2
रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 , गौरव श्रीवास्तव पिता प्रेमनारायण श्रीवास्तव पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4, राहुल श्रीवास्तव पिता रूपनारायण श्रीवास्तव पता जबलपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4,
36
व्यावसायिक
0.024 0.002
150/3/1
नन्नूलाल पिता आ भवानीप्रसाद जाति पाटीदार पता नि० बगली तह ० हुजूर, मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
व्यावसायिक
0.022
0.304
नन्नूलाल पिता आ भवानीप्रसाद जाति पाटीदार पता नि० बगली तह० हुजूर , मध्य
37
प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
150/3/2
योग 9.008
ग्रामः- खामखेड़ा तहसील गौहरगंज जिलाः- रायसेन
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क. स.
2 1
1
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमिका प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा हैं. मे
6
4
5
3
सिंचित
1.011 0.787
46/1
ममताबाई पत्नी नरवद सिंह जाति राजपूत पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2
सिंचित
0.202 0.103
46/2/1
ममताबाई पत्नी नरवद सिंह जाति राजपूत पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3
सिंचित 46/2/2
2.292 0.853
बंशीलाल पिता नानाजी जाति गुर्जर पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4
आवासीय
0.336 0.036
164/1
मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा पार्टनर्स मारूत चाडंक पिता राजेश चाडंक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5
0.011 आवासीय
0.221
164/4/1
मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा पार्टनर्स मारूत चाडंक पिता राजेश चाडंक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6
सिंचित
2.023 0.214
165/1/1
शाहिद खान पिता शफीक खान एवं जाहिद खान आ शफीक खान व हुजेफा ना बा आ जाहिद खान संर पिता स्वयं जाति मुसलमान पता नि०नयापूरा
मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7
0.644 सिंचित
0.751
165/1/2
शाहिद खां जाहिदृखां पिता शफीक खां जाति मुस्लिम पता गोहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
शाहिद खान पिता शफीक खान एवं जाहिद खान आ शफीक खान व हुजेफा
8
सिंचित
2.023 0.023
165/2/1
सिंचित ना बा आ जाहिद खान संर पिता स्वयं जाति मुसलमान पता नि०नयापूरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शाहिद खां जाहिदृखां पिता शफीक खां जाति मुस्लिम पता गोहरगंज रायसेन
9
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.751 0,702
165/2/2
सिंचित
0.809 0.503
33
10 अर्जुनसिंह पिता बाबूलाल जाति परमार पता लहाडपुर डपुर रायसेन म.प्र.भूमि स्वामी 973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
सिंचित
0.403 0.297
15/2/2/2/1
11
चन्दर सिहं पिता बाबूलाल जाति गुर्जर पता खामखेड़ा गौहरगंज गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.264 0.238
15/2/2/2/2
-12
अपूर्वा वैद्य पुत्री संजय जैन संजय जैन पिता स्व श्री डी एल जैन पता वार्ड नम्बर 62 वार्ड नम्बर 62 हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.155
0.304
15/2/2/1
13
संजय जैन पिता डी एल जैन 1/2 , गीता जैन पत्नी संजय जैन 1/2 , जाति जैन पता ई-8 एक्सटेंसन 62 बंसल बिहार कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.029
0.405
45/3/3
14
तारा पाटीदार पत्नी लीलाकिशन पाटीदार जाति पाटीदार पता ई-8 /132 भारत नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.124
2.635
15
श्यामलाल पिता धनलाल जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.303 0.166
51/1/1/2
16
आदित्य प्रताप सिंह पिता शमशेर बहादुर सिंह जाति राजपुत पता निर्मल छाया खुटही रीवा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2.635 0.176
51/1/2
17
मोहित कुमार पाटीदार पिता श्यामलाल पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.299 0.028
160/1
18
गनेशराम पिता पूरनसिंह जाति गांड पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.607 0.229
160/2
सुशीलाबाई पत्नी तुलाराम 1/5 , रंजीत पिता तुलाराम 1/5, दुर्गेश पिता 19 तुलाराम 1/5 , सूरज पिता तुलाराम 1/5 , दीपक पिता तुलाराम 1/5 , जाति गोडं पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.607 0.393
160/3
20
गेंदालाल पिता पूरन सिहं जाति गोंड पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.809 0.301
21
संजय जैन पिता डी एल जैन 1/2 , मीमांस जैन पत्नी संजय जैन 1/2, जाति जैन पता बंसल बिहार कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.405 0.001
18/1/1/2
22
रामकली पत्नि मदनलाल जाती पाटिदार पता मिसरोद भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.105
0.405
18/1/2
23
हरिसिहं राजपूत पिता गुट्टीलाल जाति राजपूत पता मकान न. 39 वार्ड न. 20 मक्सी हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.809 0.018
18/2/2
24
मीता जैन पत्नी संजय जैन जाति जैन पता 72 ई 8 एक्सटेशन बंसल बिहार कालोनी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी, संजय जैन पिता धनलाल जाति जैन
सिंचित
0.291
1.214
34/1
पता 72 ई 8 एक्सटेशन बंसल बिहार कालोनी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 25 अर्जुनसिंह पिता बाबूलाल जाति परमार पता लहाडपुर रायसेन म.प्र.भूमि स्वामी
सिंचित
1.991 0.357
47/1
26
विवेक परमार पिता घीसीलाल परमार पता बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.152
1.991
47/2
27
विनय परमार पिता घीसीलाल परमार पता बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सत्यप्रकाशृ पाण्डे डॉ अदित्य प्रकाश पाण्डे पुत्र रामप्रकाश पाण्डे 1/2, डॉ
सिंचित
1.416 0.083
163/1
28 वेदप्रकाश पाण्डे पिता आ रामप्रकाश पाण्डे 1/2 , जाति ब्राहाम्ण पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.280 0.091
163/2
मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा पार्टनर्स मारूत चाडंक पिता राजेश 29 चाडंक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था
सिंचित
29
0.991 0.677
30
राकेश परमार पिता बाबूलाल जाति परमार पता खामखेडा गौहरगंज रायसेन म. प्र.भूमिस्वामी
सिंचित
1.392 0.221
53/2/1
31
श्रीमति धापूबाई पत्नी प्रेमनारायण पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.692 0.667
53/2/3/1/2
32
राजेश कुमार पिता मुरलीधर 1/2, ताराबाई पति प्रदीप पाटिल 1/2, पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.223 0.147
53/2/3/2/2
33
श्रीमति धापूबाई पत्नी प्रेमनारायण पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
3.299 0.515
53/3/2
34
मो अली जकरिया पिता अ समद खाँ 1/2 , दुर्रदारुल जलालवानो पिता असमद खाँ 1/2 , पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.223 0.004
53/2/3/2/1
संतोक सिहं पिता माछी सिहं पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
35
सिंचित
0.112 0.112
53/3/1/3
36 संतोक सिहं पिता माछी सिहं पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.409 0.119 सिंचित
53/3/1/1
37
शिव प्रसाद पाटीदार पिता भगवान सिंह पाटीदार पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.700 0.016
162
सत्यप्रकाश पाण्डे, डॉ. आदित्यप्रकाश पाण्डे पुत्र रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राम्हण 38 पता भोपाल 1/2 , डॉ.वेदप्रकाश पाण्डे पिता रामप्रकाश पाण्डेजाति ब्राम्हण पता भोपाल 1/2, [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
974
सिंचित
2.043 0.487
161/1/2
यमंक पाटीदार पिता महावीर पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज 39 भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.752
3.485
161/3/2
-40
मो अली जकरिया पिता असमद खाँ 1/2 , दुर्रेदारुल जलालवानो पिता असमद खाँ 1/2 , पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.270
1.817
41
यमंक पाटीदार पिता महावीर पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.002
0.227
161/1/1/2
42
मो अली जकरिया पिता असमद खाँ 1/2 , दुर्रेदारुल जलालवानो पिता असमद खाँ 1/2, पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.128
0.202
50/1
43
ममताबाई पत्नी नरवद सिंह जाति राजपूत पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.130 0.002
150/2/5
44
गुलरेज खाँ पिता मुजफ्फर खां पता नयापूरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
इरशादखों नौशादखॉ असफाकखाँ साजिदखाँ माजिदखों पिता यासीन खॉ जैद
सिंचित
0.350 0.009
152/2
45 खॉ पिता सादिक खॉ सरक्षक इरशाद खॉ पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.589 0.036
155/2/1
46
एहसान खान पिता शरीफ खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.020
0.427
155/2/2
47
उसमान खान पिता शरीफ खान पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.011
0.049
155/2/3
48
रिजवान खान पिता शरीफ खान पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
व्यावसायिक
0.064
0.450
136
49
इकबालअली, रिजवानअली , सलमानअली, शाहबाजअली पिता शौकतअली पता मण्डीदीप गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
व्यावसायिक
0.038
0.162
157/4/1/1
50
मेसर्स दुग्गल ऑटोमोवाईल प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर श्री मनीष चडढा आ० श्री सतीश चडढा जाति पता नि० ई-7 एम.आई.जी.200 अरेरा कालोनी भोपाल भूमि स्वामी
व्यावसायिक
0.034
0.858
157/3/1
51
मेसर्स दुग्गल आटोमोबाइल्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा मनीषचड्डा पिता स्व श्रीसतीषचड्डा पता ई7 एम आई जी 200 अरेरा कालोनी भोपाल भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.035
0.518
157/2/1
52
जसपाल सिहं पिता सरदार करतारसिहं 1/2 , हरेन्द्र सिहं पिता सरदार करतारसिहं 1/2 , जाति सिख्ख पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.018
0.405
157/2/2
53
सत्यप्रकाश पाण्डे पिता रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राहाम्ण पता ई- 3-64 अरेरा कालोनी रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
आवासीय
0.275 0.038
157/1/1
54
मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा पार्टनर्स मारूत चाडंक पिता राजेश चाडंक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्यप्रदेश निजी संस्था
सिंचित
1.447 0.032
28/2
55
विनय परमार पिता घीसीलाल परमार पता बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.059
0.094
17/1
56
संजय जैन पिता डी एल जैन मीमांस जैन पिता संजय जैन पता बंसल बिहार कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.029
0.400
17/2
57 अजुन अर्जुन सिहं पिता बाबूलाल परमार जाति परमार पता लहाडपूर रायसेनमध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12.651
योग
ग्रामः- हमीरी तहसील गौहरगंज जिलाः- रायसेन
वर्तमान भूमि खसरा न .
अर्जित भूमि का प्रकार भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा हैं. मे
क. स.
5
6
4
3
2
1
सिंचित
0.170
0.797
96/3
1
पन्नालाल पुत्र रामरतन जाति चमार पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
3.035 0.774
96/2
2 रुप सिहं पुत्र पन्नालाल पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
3.035 0.989
96/1
3
शंकरलाल पुत्र पन्नालाल पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
3.648 0.373
95/1/3/1
4
प्रताप सिंह पुत्र रतीराम जाति गुर्जर पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.216
0.676
86/1
5
भारतसिंह पुत्र ज्ञान सिहं जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
6
सिंचित
0.304
0.676
86/2
जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह मीणा जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
-7
सिंचित
0.557
0.712
91/2
जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
8
सिंचित 0.716 0.047
91/1
भारतसिंह पुत्र ज्ञान सिहं मीना जाति मीना पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
9
0.100 सिंचित 0.461
84
भारतसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
10
सिंचित
1.353
1.688
85/2
जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
11
सिंचित
0.088
1.422
85/3/1
अर्जुनसिंह पुत्र ज्ञानसिंहमीणा जाति मीणा पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
12
सिंचित 0.590 0.097
83/2/2/1
अवधनारायण पुत्र बालमुकन्द पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
13
सिंचित 0.567 0.521
83/2/2/2
वंदना चौकसे पत्नी संजय चौकसे 1/2 , शीला मीना पत्नी महेश प्रसाद मीना 1/2पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ,
14
सिंचित 0.405 0.002
83/3
वंदना चौकसे पत्नी संजय चौकसे 1/2 , शीला मीना पत्नी महेश प्रसाद मीना 1/2 पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
15
सिंचित 82/3
1.068 0.009
मो मुशाहिद पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16
सिंचित
0.384
0.944
82/2/4
आमिश खान नाबालिग संरक्षक पुत्र तवरेज खां पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17
सिंचित
0.413
0.944
82/2/3
सानिया खान नाबालिगसंरक्षक पुत्री तवरेज खां पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18
सिंचित
0.413
0.944
82/2/2
आबिदा बेगम पत्नी तवरेज खां पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
19
सिंचित 82/2/1
0.943 0.221
तवरेज खां पुत्र मुजफ्फर खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20
सिंचित
0.002
0.339
82/1/1
मुनव्वर खां पुत्र मुज्जफर खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21
सिंचित
0.483
1.955
56/1
गजराज सिंह पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
22
सिंचित 2.428 0.473
56/2
बालाप्रसाद पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
23
सिंचित
0.443
2.428
56/3
शेरसिंह पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.555
3.319
53
पदम सिहं पिता रामलाल 6/150 , कालूराम पुत्र रामलाल 36/150, मान सिहं पुत्र रामलाल 36/150, हरिचरण पुत्र रामलाल 36/150 , संतोष पुत्र चम्पालाल 24 9/150 , कमलेश पुत्र चम्पालाल 9/150 , शीलाबाई पुत्री चम्पालाल 9/150, शकुनबाई बेवा चम्पालाल 9/150 पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश शकुनबाई भूमिस्वामी
सिंचित
0.303
1.214
54
रामसिंह पुत्र पन्नालाल 1/2 भाग, संजय पुत्र गुमानसिंह 1/2 भाग पता
25
हमीरी गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
1.416
80/1/1/1
26 मिस्वाह खाँ पुत्र कल्लू खाँ पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेशभूमि स्वामी
सिंचित
0.405
80/1/2
27 मिस्वाह खाँ पुत्र कल्लू खाँ पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेशभूमि स्वामी
सिंचित
0.607
80/2/1/1
28 मिस्वाह खाँ पुत्र कल्लू खाँ पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेशभूमि स्वामी
29
सिंचित
0.202
80/2/1/1/1
मिस्वाह खाँ पुत्र कल्लू खाँ पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेशभूमि स्वामी
30
सिंचित
0.166
80/1/1/1
मो अरहम खान पुत्र मुनव्वर खान पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
31
सिंचित
0.202 0.737
80/2/1/1/1
मुनव्वर खां पुत्र मुज्जफर खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
32
सिंचित
0.773
80/2/1/2
मो मुशाहिद पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
33
सिंचित
0.166
80/2/1/2/2
मो मुशाहिद पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
34
सिंचित
0.809
80/2/2
अतिका खान पत्नी मिस्वाह खां पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी"
योग 10.027 976
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 फरवरी 2024
[भाग 1
ग्रामः- मूंड़ला तहसील गौहरगंज जिलाः- रायसेन
कुल प्रभावित अर्जित
क. भूमि स्वामी का नाम वर्तमान भूमि
रकबा रकबा भूमि का
स. पिता का नाम निवास स्थान खसरा न.
हैं. मे हैं. में प्रकार
1 2 3 4 5 6
1 हेमराज पुत्र गनपतसिंह पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी । 97 1.214 0.533 सिंचित
2 अनिल उर्फ अर्पित पुत्र सीताराम जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन 96/2 1.623 0.221 सिंचित
मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
3 मेसर्स रागा एसोसिएट्स द्वारा पार्टनर रमन आनंद पुत्र अशोक आनंद पता 88/1/1 2.481 सिंचित
निवासी भोपाल रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4 इकराम मो पुत्र अखलाकखाँ जाति मुस्लिम पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य 88/1/2 1.811 सिंचित
प्रदेश भूमि स्वामी
5 विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद 1/3 , रोहतान पुत्र बालाप्रसाद 1/3 , सुहागमल 88/2/1 1.338 सिंचित
पुत्र बालाप्रसाद 1/3 , पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6 दर्शन सिहं पुत्र शिव प्रसाद जाति मीना पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य 88/2/2 1.342 2.190 सिंचित
प्रदेश भूमि स्वामी
7 इकराम मो पुत्र अखलाकखाँ जाति मुस्लिम पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य 88/2/3 0.998 सिंचित
प्रदेश भूमि स्वामी
8 विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद 1/3 , रोहतान पुत्र बालाप्रसाद 1/3, सुहागमल 88/3/1 2.454 सिंचित
पुत्र बालाप्रसाद 1/3 , पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9 दर्शन सिहं पुत्र शिव प्रसाद जाति मीना पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य 88/3/2 2.438 सिंचित
प्रदेश भूमि स्वामी
10 अनिल उर्फ अर्पित पुत्र सीताराम जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन 86/2/2 0.870 0.406 सिंचित
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11 सुनील पुत्र सीताराम जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश 86/2/1 0.405 0.013 सिंचित
भूमिस्वामी
12 आशा पुत्री राजेन्द्र प्रसाद पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 85/1/1 1.275 0.668 सिंचित
13 बागमल पुत्र मानक सिह जाति मीना पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि 85/1/2 1.153 0.088 सिंचित
स्वामी
14 कृष्णकातं पाटीदार पुत्र वैजनाथ पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य 78/1 0.895 0.001 सिंचित
प्रदेश भूमि स्वामी
15 रामस्वरूप पुत्र गबरु 1/2 , प्रभुलाल पुत्र गबरु 1/2 , जाति गाडरी पता मूड़ला 78/2 0.809 0.453 सिंचित
गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16 मंजू पटेल पत्नी नीरज पटेल 1/2 , गार्गी पटेल नाबालिग पुत्री नीरज पटेल 33/2/1/1/1 2.903 0.420 सिंचित
1/2, पता जाटखेड़ी गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17 अम्बुज पटेल पुत्र छोगमल पटेल पता जाटखेड़ी गौहरगंज भोपाल मध्यप्रदेश 33/2/1/1/2 0.273 0.134 सिंचित
भूमिस्वामी
18 अम्बुज पटेल पुत्र छोगमल पटेल पता जाटखेड़ी गौहरगंज भोपाल म.प्र . भूमि 32 2.825 1.092 सिंचित
स्वामी
19 घनश्याम पुत्र रामनारायण पाटीदार जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज 31/1/3/1 1.420 0.148 सिंचित
भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
20 ऋषि प्रसाद पुत्र रामनारायण जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन 31/1/3/2 1.425 0.858 सिंचित
मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
21 मनोज कुमार पुत्र रामनारयण पाटीदार जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज 31/1/3/3 1.515 0.418 सिंचित
रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22 ऋषि प्रसाद पुत्र रामनारायण जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन 29/3/2 0.647 0.382 सिंचित
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23 विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद 1/3 , रोहतान पुत्र बालाप्रसाद 1/3 , सुहागमल 48/1/1 0.429 सिंचित
पुत्र बालाप्रसाद 1/3 , पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
24 दर्शनसिहं पुत्र शिव प्रसाद जाति मीना पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य 48/1/2 0.154 सिंचित
प्रदेश भूमि स्वामी 0.267
25 इकराम मो पुत्र अखलाकखाँ जाति मुस्लिम पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य 48/1/3 1.862 सिंचित
प्रदेश भूमि स्वामी
26 संतोष कौशिक पत्नि विजयकुमार कौशिक पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य 48/2 1.214 सिंचित
प्रदेश भूमि स्वामी
योग 8.292
977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
ग्रामः- वमुलिया पवार तहसील गौहरगंज जिलाः- रायसेन
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क. स.
1
2
1
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा हैं. मे
अर्जित भूमिका प्रकार
6
4
5
3
सिंचित
0.420
196
0.575
उजेरजमां पिता अजीजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी
2
सिंचित
1.214 0.150
173/1
अरूणकान्त पिता श्यामलाल जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
3
सिंचित
0.920
1.214
173/2
वीरेन्द्रकुमार पिता तुलसीराम पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
उर्मिला जैन पत्नी ज्ञानचन्द्र 1/4, रजत पिता ज्ञानचन्द्र जैन 1/4, सुरमी पिता
4
सिंचित
7.485 1.076
190
ज्ञानचन्द्र जैन 1/4, नुपूर पिता ज्ञानचन्द्र जैन 1/4, पता रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
5
सिंचित 186/2
0.405 0.033
धनसिहं पिता रामदयाल पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6
7
सिंचित
0.128
0.182
186/3
सिंचित
0.002
186/4
0.182
यशोदाबाई पुत्री रामदयाल पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामवतीबाई पुत्री रामदयाल पता गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8
सिंचित
1.214 1.110
174
अरूणकांत पिता श्यामलाल जाति पाटीदार पता वामूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
9
सिंचित
0.513
2.059
197
उजेरजमां पिता अजीजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
1.274
2.185
187/1
कुसुम पाटीदार पत्नी संजय पाटीदार जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11
सिंचित
0.188
175
1.214
तुलसीराम पुत्री हरलाल जाति पाटीदार पता वामूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
12
सिंचित
0.088
2.140
199/1/2/1
मेसर्स श्रीजी रियलएस्टेट द्वारा लोकेश गर्ग पिता रमेशचंदजी गर्ग पता भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
मोहमद शाकिर पिता मोहमद कासिम पता बी-128 हाउसिंग बोर्ड कालोनी कोहेफिजा भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 3/5 , मनीष गोयल
13
सिंचित
3.546 0.272
192/1/1
पिता इन्द्रनाथ गोयल पता जी-2 110 सी एकता अपार्ट सर्वधर्म ऐ सेक्टर रामखेड़ा कोलर नगर पालिका हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/5 , शैलेन्द्र सिंह पिता महेंद्र सिंह पता ऐ -2 / 301 पैसेफिक ब्लू भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/5
14
0.885 सिंचित 192/2
0.951
उजेरजमां पिता अजीजजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी "
15
सिंचित 172/2
0.809 0.002
कमल सिंह पिता बँशीलाल पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
16
0.493 सिंचित 172/3
0.809
वीरेन्द्रकुमार पत्नी तुलसीराम 1/2 , उदय पिता श्यामलाल 1/2 , जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
17
1.118 0.427 सिंचित 188/1
मनोज पिता रामनारायण जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18
1.350
सिंचित
0.240
198/2/2
पिनन चावला पिता रामुमल चावला पता भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19
0.725 0.382 सिंचित 198/1/2/2
लीलाबाई पाटीदार पत्नी देवकरण उर्फ देववक्स पाटीदार पता मिसरोद भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
20
0.805
सिंचित
0.360
198/1/1/2/1
लीलाबाई पाटीदार पत्नी देवकरण उर्फ देववक्स पाटीदार पता मिसरोद भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
21
सिंचित
0.895 0.715
198/1/1/2/2
मेसर्स श्रीजी रियलएस्टेट द्वारा लोकेश गर्ग पिता रमेशचंदजी गर्ग पता भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22
0.287 0.057 सिंचित 198/1/1/2/3
मेसर्स श्रीजी रियलएस्टेट द्वारा लोकेश गर्ग पिता रमेशचंदजी गर्ग पता भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23
0.004 सिंचित
1.214
171
वीरेन्द्रकुमार पिता तुलसीराम 1/2, उदय पिता श्यामलाल 1/2 , जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
श्री गणेश मंदिर स्थित मंडीदीप द्वारा फूलचंद आऊधोलाल संर जिलाध्यक्ष
24
2.023
सिंचित
0.541
193/1
महोदय रायसेन पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश निजी संस्था
25
0.781 सिंचित
1.012
193/2
श्री गणेश मंदिर स्थित मंडीदीप द्वारा फूलचंद आऊधोलाल संर जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश निजी संस्था [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
978
सिंचित
0.701
1.012
193/3
26
श्री गणेश मंदिर स्थित मंडीदीप द्वारा फूलचंद आऊधोलाल संर जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश निजी संस्था
सिंचित
0.006
1.024
193/4
27
श्री गणेश मंदिर स्थित मंडीदीप द्वारा फूलचंद आऊधोलाल संर जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश निजी संस्था
सिंचित
0.130
2.497
152/1
28
श्यामलाल पिता हरलाल पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.013
1.011
152/2
29
अरूणकान्त पिता श्यामलाल जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.016
3.238
152/5
30
तुलसीराम पुत्री हरलाल जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11.928
योग
ग्रामः- धनखेड़ी तहसील गौहरगंज जिलाः- रायसेन
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
कुल रकबा हैं. मे
क. स.
6
5
4
3
1
सिंचित
0.752
1.052
60/2/1
1
2 संजय पिता भोजराज जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.172
0.530
60/2/2
2
संजय पिता भोजराज जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.543
1.952
63/1/1
3
काशीप्रसाद पिता रामसेवक 1/4 , संजीव पिता काशीराम शर्मा 1/4, अलका पुत्री काशीराम शर्मा 1/4 , सुषमा पुत्री काशीराम शर्मा 1/4 , जाति ब्राहम्ण पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी समभाग
सिंचित
0.266
0.405
63/2/1/1/2
4
गंगाराम पिता भोलाप्रसाद जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.355
0.821
63/2/2
5
गंगाराम पिता भोलाप्रसाद जाति मीना पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.001
1.875
45
6
जगदीश पिता चैनसिंह जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.314
0.324
44/1
7
जगदीश पिता चैनसिंह जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.053
0.405
43/1/1
8
जगदीश पिता चैनसिहं जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.082
0.082
43/1/2
9
सोनाबाई पत्नी चैन सिहं जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.267
0.267
43/2/1
10
अमन पाटीदार पिता कामता प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार पता सलैया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.003
0.078
43/2/2/2
11
महावीर प्रसाद पाटीदार पिता कामता प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार पता सलैया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.638
1.214
41/2/1/1
12
कामताप्रसाद पिता घूडेलाल जाति मीणा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.619 1.072
41/2/2/2/3
कामताप्रसाद, सतीशकुमार पिता फुन्दीलाल पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य 13 प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.130
1.214
41/2/1/5
14
अरूण कुमार पिता गोकल प्रसाद जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.809 0.309
41/2/2/4/1
15
अरूण कुमार पिता गोकल प्रसाद जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.019
1.728
41/2/2/4/2
16
विमलाबाई बेवा मोहन सिंह 1/7 , कपिल पिता मोहन सिंह 1/7. पुनियाबाई पुत्री मोहन सिंह 1/7. सुधाबाई पुत्री मोहन सिंह 1/7, आशा पुत्री मोहन सिंह 1/7, भूरी पुत्री मोहन सिंह 1/7. पप्पी पुत्री मोहन सिंह 1/7 , पता धनखेड़ी रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.051
0.138
44/2/1/1
17
अमन पाटीदार पिता कामता प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार पता सलैया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.320
0.327
44/2/1/2
महावीर प्रसाद पाटीदार पिता कामता प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार पता सलैया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18 979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
लीलाकिशन पिता उमराव सिंह जाति पाटीदार पता गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश 62/1/1/1 0.295 सिंचित
19
भूमि स्वामी
लीलाकिशन पिता उमराव सिंह 1/2, तरूण पिता लीलाकिशन 1/2, जाति 62/1/1/2 0.514 सिंचित
-20
पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
रमेश कुमार पिता श्यामलाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य 62/1/2/1 0.615 सिंचित
21
प्रदेश भूमि स्वामी 0.124 सिंचित
62/1/2/2/1
22 ओमप्रकाश पिता उमराव सिहं पता गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 62/1/2/2/2 0.124 सिंचित
23 प्रदीप पिता उमराव सिहं पता गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 62/1/2/2/3 0.124 सिंचित
24 चिंताबाई पुत्री उमराव सिहं पता गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
पियूष नाबालिग पुत्र कमल सिंह संरक्षक कमल सिंह पिता 1/2 , साक्षी 62/1/2/2/4 0.124 सिंचित
25 नाबालिग पुत्री कमल सिंह संरक्षक कमल सिंह पिता 1/2, पता धनखेडी
गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 0.123 सिंचित
62/1/2/2/5
26 प्रीतिबाई पुत्री उमराव सिहं पता गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1.610
संतोष कुमार लोवंशी पिता रामचरणलोवंशी पता धनखेडी गौहरगंज रायसेन 62/2/2 0.085 सिंचित
27
मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
चुन्नीलाल पिता बुद्धालाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य 62/2/3/1 0.034 सिंचित
28
प्रदेश भूमि स्वामी
महेश कुमार पिता चुन्नीलाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य 62/2/3/2 0.226 सिंचित
29
प्रदेश भूमिस्वामी
ज्ञान सिहं पिता चुन्नीलाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य 62/2/3/3 0.226 सिंचित
30
प्रदेश भूमि स्वामी
राधेकिशन पिता चुन्नीलाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य 62/2/3/4 0.226 सिंचित
31
प्रदेश भूमि स्वामी
फूलचंद पिता चुन्नीलाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य 0.226 सिंचित
62/2/3/5
32
प्रदेश भूमि स्वामी 62/2/4 1.190 सिंचित
33 रामचरण पिता बुद्धा पता धनखेडी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
योग 7.957
ग्रामः- पोलाहा तहसील गौहरगंज जिलाः- रायसेन
क.
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान स.
2
1
1
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमिका प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा हैं. मे
6
5
4
3
व्यावसायिक
0.040
401/1/1
राजकिशोर पुत्र भैयालाल जाति सेन पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
2
सिंचित
6.087
401/1/2
राजकिशोर पुत्र भैयालाल जाति सेन पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
3
सिंचित
2.604
4.047
401/2
भागवतीवाई पत्नी भैयालाल जाति लोधी पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4
सिंचित
4.047
401/3
भागवतीवाई पत्नी भैयालाल जाति लोधी पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेशभूमि स्वामी
5
सिंचित
0.769
401/4
रईसा उद्दीन पुत्र जियाउद्दीन वली हलीम दादखां जाति मुसलमान पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6
सिंचित
0.004
2.749
386/1
कौशल्या पाल बेवा फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7
सिंचित
0.373
0.550
386/2
राजेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
8
सिंचित
0.550
0.550
386/3
रुपेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
9
सिंचित
0.545
0.550
386/4
दिनेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमिस्वामी "
10
सिंचित
0.209
0.226
388/1/1
अनीता मीना पति रूपसिंह मीना पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.227 0.148
388/1/2
राधेश्याम साहू पिता घासीराम साहू पता मंडीदीप रायसेन मध्य प्रदेश भूमि
11
स्वामी"
व्यावसायिक
0.028
0.028
388/2/1/1
12 दीपिका गाँधी पत्नी अभिषेक गाँधी पता रायपुर छत्तीसगढ़ भूमि स्वामी
व्यावसायिक
0.028 0.028
388/2/1/2
13 विशाल गाँधी पिता उत्तमचंद गाँधी पता रायपुर छत्तीसगढ़ भूमि स्वामी
14
व्यावसायिक
0.028
0.028
388/2/1/3
चंद्रकांता गाँधी पिता उत्तमचंद गाँधी पता रायपुर छत्तीसगढ़ भूमि स्वामी
15
व्यावसायिक
0,017 0.017
388/2/1/4
अभिषेक गाँधी पिता उत्तम चंद गाँधी पता रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
980
व्यावसायिक
0.024
मंजुला देवी सेठिया पत्नी प्रमोद कुमार सेठिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ भूमि
16
स्वामी
17 आस्था सेठिया पत्नी धीरज सेठिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ भूमि स्वामी
18 धीरज सेठिया पिता करनीधन पता रायपुर छत्तीसगढ़ भूमि स्वामी
19
0.028
388/2/2/1
व्यावसायिक
0.017
388/2/2/2 0.028
व्यावसायिक 0.028 0.010
388/2/2/3
व्यावसायिक
0.002
388/2/2/4 0.016
प्रमोद कुमार सेठिया पिता करनी धन सेठिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20
व्यावसायिक 0.028 0.001
388/2/3/1
गिरीराज पिता राजेश लखोटिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
21
सिंचित
0.125
0.334
389/1/1
चौखेलाल पुत्र फुंदीलाल जाति बढई पता नि० मण्डी दीप, मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22
सिंचित
0.054
0.167
389/1/2/1
अशोक कुमार पुत्र इमरत सिहं जाति बढई पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23
सिंचित
0.059
389/1/2/2 0.167
मनोज कुमार पुत्र इमरत सिहंजाति बढई पता मण्डीदीप रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
24
सिंचित 389/2/1
0.344 0.142
डिम्पल प्रजापति पत्नी राधेश्याम प्रजापति जाति प्रजापति पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
25
सिंचित
0.748
2.173
389/2/1/2
ज्ञानवती पत्नी गणेश प्रजापति पता नि०ग्राम भोपाल, मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
26
सिंचित
1.275 0.462
389/2/2
डिम्पल प्रजापति पत्नी राधेश्याम प्रजापति जाति प्रजापति पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
27
सिंचित
1.271 0.047
389/2/2/1
हेमकुमारी प्रजापति पत्नी नरेन्द्र कुमार प्रजापति पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
28
सिंचित
2.545 0.715
389/2/3
हेमकुमारी प्रजापति पत्नी नरेन्द्र कुमार प्रजापति पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
29
सिंचित
3.484 1.408
389/3/1
चौखेलाल पुत्र फुंदीलाल जाति बढई पता नि० मण्डी दीप, मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
30
सिंचित
1.742 0.399
389/3/2/1
अशोक कुमार पुत्र इमरत सिहं जाति बढई पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
31
सिंचित
1.742 0.445
389/3/2/2
मनोज कुमार पुत्र इमरत सिहं जाति बढई पता मण्डीदीप रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी"
सीताराम पुत्र रामसिंह 1/5, राधेश्याम पुत्र रामसिंह 1/5, चन्द्राबाई पुत्री
सिंचित
0.912
4.929
407/1
32 रामसिंह 1/5, सोनाबाई पुत्री रामसिंह 1/5, मनोहरबाई पुत्री रामसिंह 1/5, पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित चन्द्रशेखर पुत्र रामभरोसे 1/2, नन्नीबाई बेवा रामभरोसे 1/2 , पता पोलाहा
33
गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
34
1.183
4.929
407/2
सिंचित
0.710
1.708
402
हेमंत कुमार पुत्र भैयालाल जाति लोधी पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमिस्वामी
ग्यारसीबाई बेवा किशोरीलाल मोहनसिहं हरिसिह हरगोविन्द ताराबाई इंदरबाई पिता किशोरीलाल पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 6/7,
35
सिंचित
0.053
2.646
395/3
केशरबाई बेवा काशीराम शिवनारायण हरिनारायण सोनू अचलाबाई पिता काशीराम पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/7 ,
36
0.078 सिंचित
0.405
406/1
सुनीता पत्नी विजय श्रीवास्तव जाति कायस्थ पता-83-84 किलसिक वन शुभालय परिसर होशंगाबाद रोड भोपाल, मध भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12.128
योग
ग्रामः- नादौर तहसील गौहरगंज जिलाः- रायसेन
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क. स.
1
1
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा हैं. मे
5
6 3
4
सिंचित
0.175
0.296
87/2
2 बसन्तीलाल पुत्र घनलाल जाति लोधी पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
2
सिंचित
0.129
0.129
87/1
राजकुमार रामनानी पिता कुशालदास रामनानी पता स्टेट कालोनी ईदगाह हिल्स हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
अनिसावी पत्नी इदशाद अली पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि
3
स्वामी
0.209 सिंचित 88/2/2/1
0.809 981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
रामसिहं पिता परमसुख 4720/11934 , दलीपकुमार संदीपकुमार नाबालिग पिता श्रीराम बंसतीबाई विधवा श्रीराम 168/11934 , रामदयाल पिता राजाराम 775/11934, रामसेवक हरिओम पिता राजाराम 2360/11934, सुमनबाई वि
सिंचित
4.719 0.362
62/2
4
अवधनारायण सचिन सेन आशीष सेन नीलम सेन कल्पना वैष्णवी आ अवधनारायण ही एक एक सौ सत्रह में सम दिनेश कुमार सुरेश कुमार आसदाराम हि दो दो सौ चौतीस में सम पिता प्रेमबाई सुलोचना सुमन निर्मला आ सदाराम ही पांच सौ साठ में सम 3911/11934 , पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित रामसिहं पिता परमसुख 4720/11934 , दलीपकुमार संदीपकुमार नाबालिग पिता श्रीराम बंसतीबाई विधवा श्रीराम 168/11934, रामदयाल पिता राजाराम 775/11934 , रामसेवक हरिओम पिता राजाराम 2360/11934, सुमनबाई वि अवधनारायण सचिन सेन आशीष सेन नीलम सेन कल्पना वैष्णवी आ
1.554 0.383
62/1/1
5
अवधनारायण ही एक एक सौ सत्रह में सम दिनेश कुमार सुरेश कुमार आसदाराम हि दो दो सौ चौतीस में सम पिता प्रेमबाई सुलोचना सुमन निर्मला आ सदाराम ही पांच सौ साठ में सम 3911/11934 , पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.809 0.221
62/1/2
6
शशांक जैन पिता शिखरचंद जैन 1/2 , रीतेश जैन पिता सतीश जैन 1/2, पता मण्डीदीप गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.949 0.211
66/3/1
7
ज्ञानसिहं पुत्र मोहन सिहं परमार जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.949 0.517
66/3/2
8
गजराज सिहं पुत्र मोहन सिहं परमार जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2.337 1.154
45/1
9
सबाईसिहँ पुत्र हरप्रसाद 1/2 , भूरीबाई बेवा हरप्रसाद 1/2 , पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
45/2/2
1.165 0.012
गीताबाई बेवा दौलत सिंह 1/4 , रतन सिंह पुत्र दौलत सिंह 1/4 , हुकम सिंह 10 पुत्र दौलत सिंह 1/4, सीमाबाई पुत्री दौलत सिंह 1/4, जाति परमार पता
सिंचित
0.645 0.395
47/1
नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अशरफ खान पुत्र समदखान पता नि. बैरागढ़ चिचली भोपाल मध्य प्रदेश
11
रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.043
0.626
47/2
12
मुवीन खान पुत्र समदखान पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2.387 0.418
54/3
13
इमरतसिंह पुत्र बाफूलाल परमार जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2.035 0.076
51/1/2
14
जीतमल पुत्र सट्रटी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2.036 0.250
51/2/2
15
गोविन्दसिंहं पुत्र सटूटी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.245 0.064 सिंचित
48/1/1
16
मुवीन खान पुत्र समदखान पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.362 0.241
48/1/2
मतीनखान पुत्र समदखान पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17
सिंचित
0.607 0.241
48/2
18
अशरफ खान पुत्र समदखान पत्ता नि० बैरागढ चिचली भोपाल मध्य प्रदेश रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.226 0.006
50/2/2
19
जीतमल पुत्र सटूटी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2.152 0.890
61/1/2
20 खूबीलाल पुत्र धनलाल पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.053 0.164
61/3/1
21
भगबान सिहं पिता धनलाल जाति लोधी पता समनापुरखुर्द गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1.053 0.003 सिंचित
61/3/2
22
तरूण कुमार पिता भगबान सिहं जाति लोधी पता समनापुरखुर्द गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2.055 1.083 सिंचित
61/2/2
23
बसन्तीलाल पुत्र घनलाल जाति लोधी पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.405 0.070 व्यावसायिक
61/2/1/2
24
राजकुमार रामनानी पिता कुशालदास रामनानी पता स्टेट कालोनी ईदगाह हिल्स हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7.317
योग
चूँकि पश्चिम भोपाल बायपास 4 लेन मय पेव्हड शोल्डर के एन्यूटी हाईब्रिड योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के कार्यालय में किया
ज्म सकता है ।
प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविन्द कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
982
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , सतना , मध्यप्रदेश
क्र. 25-8- एस.डब्ल्यू. -2024
सतना, दिनांक 17 जनवरी 2024
म०प्र० शासन गृह विभाग के ज्ञापन कमांक एफ -2(क) 15/99 बी-3/दो दिनाक 11.10.2004 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये पुलिस अधीक्षक जिला सतना एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त जिला सतना के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.01.2024 में लिये गये निर्णय के क्रम में जिला सतना के पुलिस थानों में सम्मिलित, नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं0 2 की तहसील अंतर्गत कालम नं0 3 में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्रामों को एतद द्वारा अनुसूची के कालम नं0 4 में अंकित थानों से विलोपित करते हुए कालम नं0 5 की अधिकारिता में सम्मिलित किए जाने हेतु अधिसूचित करता हूँ ।
क्र. तहसील का नाम ग्राम/वार्ड का नाम वर्तमान थाना प्रस्तावित थाना का प्रस्तावित
का नाम नाम जिसमे ग्राम चौकी का
को शामिल किया नाम
जाना है
1 4 5 6
2 3
1 झिरिया कोपरिहान ताला रामपुर बाघेलान निरंक
रामपुर बाघेलान
2 रामपुर बाघेलान झिरिया बाजपेयी ताला रामपुर बाघेलान
3 रामपुर बाघेलान झिरिया कोठार ताला रामपुर बाघेलान
4 रामपुर बाघेलान ककलपुर ताला रामपुर बाघेलान
(शाहपुर, दुबहा, जोधपुर)
5 रामपुर वाघेलान देउ ताला रामपुर बाघेलान
6 रामपुर वाघेलान बरा ताला रामपुर बाघेलान
7 रामपुर बाघेलान धतुआ ताला रामपुर बाघेलान
8 रामपुर बाघेलान खटखरी अमरपाटन रामपुर बाघेलान
9 रामपुर बाघेलान जमुनिया 158 अमरपाटन रामपुर बाघेलान
10 रामपुर बाघेलान जमुनिया 159 अमरपाटन रामपुर बाघेलान
11 रामपुर बाघेलान नैना कोठार अमरपाटन रामपुर बाघेलान
12 रामपुर बाघेलान करही कोठार अमरपाटन रामपुर बाघेलान
13 रामपुरबाघेलान करही वृत्त अमरपाटन रामपुर बाघेलान
14 रामपुर बाघेलान कृष्णगढ़ अमरपाटन रामपुर बाघेलान
15 रामपुर बाघेलान इटमा नदीतीर अमरपाटन रामपुर बाघेलान
16 रामपुर बाघेलान कर्पवाह कोठार अमरपाटन रामपुर बाघेलान
17 रामपुर बाघेलान लेदरा अमरपाटन रामपुर बाघेलान
18 रामपुर वाघेलान कर्पवाह भाइप अमरपाटन रामपुर बाघेलान
19 रामपुर बाघेलान अकौनी कोठार अमरपाटन रामपुर बाघेलान
20 रामपुर बाघेलान खेरिया कोठार अमरपाटन रामपुर बाघेलान
21 रामपुर बाघेलान खेरिया पैपखार अमरपाटन रामपुर बाघेलान
22 रामपुर वाघेलान सोनौरा अमरपाटन रामपुर बाघेलान
23 रामपुर वाघेलान महेवा अमरपाटन रामपुर बाघेलान
983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
24
रागपुर बाघेलान
25
रागपुर साधेलान
26
उगरी
रागपुर माधेलान
27
रामपुर गाधेलान रामपुर गुडयार
28
खरमाही
रामपुर माधेलान
29
चोरहटा
रागपुर माधेलान
30
इटगा नवीन
रामपुर मापेलान
31
सखहा पैपखार
रागपुर माधेलान
32
रामपुर माधेलान
अमरपाटन
रागपुर बाधेलान
अगरपाटन
रागपुर थापेसाग
अगरपादन
रागपुर बाधेलान
अमरपाटन
रागपुर थापेसान
अगरपादन
रागपुर माधेलान
अगरपाटन
रागपुर माधेलान
अगरपाटन
रागपुर बाधेलान
अगरपाटन रागपुर माधेलान
रजहा गजरा सखहा
33
लखहा चकनई
रागपुर थापेलान
34
भीदा
रागपुर बाघेलान
35
रोगरा
रागपुर बाघेलान
36
इटगा फोठार
रागपुर थाधेलान
37
रामपुर बाधेलान गलियार उन्मूलन
38
देवरी
रागपुर माघेलान
39
अरारार
रामपुर बाधेलान
40
भडारी
रामपुर बाधेलान
41
रागपुर बाघेलान शिवपुरया
42
रामपुर याघेलान ओबरी गोठार
43
रामपुर बाघेलान दुधारी गोठार
44
रामपुर बाघेलान दुबारी उन्मूलन
45
कोनिया कोठार
रामपुर बाघेलान
46
रामपुर बाघेलान कोनिया पुरानिक
47
कोनिया गोहनदारा
रागपुर बापेलान
48
रामपुर बाघेलान
अगरपादन रामपुर बाघेलान
अगरपाटन
रामपुर बाधेलान
अगरपाटन रागपुर माधेलान
अगरपाटन
रागपुर याधेलान
अमरपाटन
रागपुर बाधेलान
अगरपाटन रागपुर गाधेलान
अगरपादन रागपुर बाधेलान
अगरपाटन
रामपुर माधेलान
अगरपादन
रागपुर बाधेलान
अगरपाटन
रामपुर माधेलान
अगरपाटन रामपुर बाघेलान
अगरपाटन रामपुर याघेलान
अमरपाटन रामपुर यापेलान
अमरपाटन रामपुर याघेलान
अगरपादन रामपुर बाघेलान
अमरपाटन
रागपुर याधेलान
अमरपाटन
कोनिया धर्मपुरहान
रामपुर बाधेलान
49 चौरा
रामपुर बाघेलान अमरपाटन रामपुर बाधेलान
50 रागपुर बाघेलान अमरपाटन
खुखुडाफोठार रामपुर बाघेलान
51 रागपुर वाघेलान अगरपाटन
खुखुडा उन्मूलन रागपुर बाधेलान
52 रागपुर बाघेलान घोरहा अगरपादन
रामपुर माधेलान
53 रागपुर बाधेलान राजाबवरा अगरपाटन
रागपुर बाधेलान
54 रागपुर बाघेलान खोखग अगरपाटन
रागपुर बाघेलान
55 रामपुर बाघेलान ताला तलरी अगरपाटन रामपुर बाधेलान
56 रामपुर बाधेलान शिरगो पहाड़ अगर पाटन
रामपुर बाधेलान
57 रामपुर बाघेलान कल्ला अगर पाटन
रामपुर बाधेलान
58 रामपुर बाघेलान त्योंधरी अगरपाटन
रामपुर बाघेलान
59 रामपुर बाघेलान त्योंधरी नं . 1 अमरपाटन रागपुर बाघेलान
60 रामपुर बाघेलान त्योंधरी नं . 2 अमरपाटन
रागपुर बाघेलान
61 रामपुर वाघेलान रुगंया अमरपाटन रामपुर बाघेलान
62 रागपुर वाघेलान खुटहा अगरपाटन रामपुर माघेलान
63 रागपुर वाघेलान शाह अगरपाटन रागपुर बाघेलान
64 रागपुर वाघेलान राहिजना अगरपाटन रामपुर याघेलान
65 रागपुर वाघेलान गौहारी कटरा अमरपाटन रामपुर बाघेलान
66 रागपुर बाघेलान अहिरगांव अमरपाटन रामपुर बाघेलान
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
984
67 रामपुर बाघेलान किरहाई
68 रामपुर बाघेलान
अमरपाटन
रामपुर वाघेलान
उमरी उर्फ शिवाराजी
69 रामपुर बाघेलान ओढकी
70
पाल
रामपुर बाघेलान
71 रामपुर बाघेलान कोटरा
72
रामपुर बाघेलान कोटरी
73
रामपुर बाघेलान बैरागल
74
बछरा
रामपुर बाघेलान
75
रामपुर बाघेलान कुल्लहा
76
मौहरिया रामपुर बाघेलान
77
हरदी
रामपुर बाघेलान
78 कोटर
अधरवार
79 कोटर
उदका
80 कोटर
सेमरी
81
अमरपाटन
रामपुर बाघेलान
अमरपाटन
रामपुर बाघेलान
अमरपाटन रामपुर बाघेलान
अमरपाटन
रामपुर बाघेलान
अमरपाटन रामपुर वाघेलान
अमरपाटन रामपुर बाघेलान
अमरपाटन रामपुर बाघेलान
अमरपाटन रामपुर बाघेलान
अमरपाटन रामपुर बाघेलान
अमरपाटन रामपुर बाघेलान
कोटर
सभापुर
कोटर
सभापुर
कोटर
सभापुर
वार्ड नं. 37 उंचवा टोला
रघुराजनगर
82
कोलगवां सिटी कोतवाली
वार्ड नं. 10 मारुती नगर
रघुराजनगर कोलगवां सिटी कोतवाली
83
रघुराजनगर ग्राम इटमा सिविल लाइन कोठी
84 कठवरिया
रघुराजनगर सिविल लाइन कोठी
85
रघुराजनगर चिरहूली सिविल लाइन कोठी
86
रघुराजनगर घुघुवार सिविल लाइन जैतवारा
87 कोठी रक्सेलवा कोठी
सिंहपुर
88 कोठी देवरी कोठी
सिंहपुर
89 नागौद जसो नागौद
रमपुरा
90 नागौद धमनहा जसो नागौद
91 नागौद जसो नागौद
राजापुर
92 उचेहरा भटनवारा उचेहरा सिटी कोतवाली
93 उचेहरा सेमरी दुवे उचेहरा सिटी कोतवाली
94 उचेहरा सोनवर्षा उचेहरा सिटी कोतवाली
95 उचेहरा सिमरी भटनवारा उचेहरा सिटी कोतवाली
96 उचेहरा कोरदरा उचेहरा जसो
97 उचेहरा हरदुआ उचेहरा सिटी कोतवाली
98 उचेहरा उमरी उचेहरा सिटी कोतवाली
99 उंचेहरा पतेरी उचेहरा सिटी कोतवाली
100 उचेहरा महदेई उचेहरा सिटी कोतवाली
101 उचेहरा कैथी उचेहरा सिटी कोतवाली
102 उचेहरा बरहटा उचेहरा सिटी कोतवाली
103 बिरसिंहपुर खोखली कोठी जैतवारा
104 बिरसिंहपुर दुदुआर कोठी जैतवारा
105 बिरसिंहपुर सुसुआर कोठी जैतवारा
106 बिरसिंहपुर अतरार कोठी जैतवारा
107 बिरसिंहपुर हलावन सभापुर धारकुण्डी
108 बिरसिंहपुर मेहती कोटर जैतवारा
109 मझगवां म्यान मझगवां
सिंहपुर
भाग 1 ]
985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
महागयां
अमदरी 110
मझगवां
111
बुंदेलापुरवा
मझगवां
112
पश्यनिगा जगीर
महागयां
113
उगरदरी मझगवां सिंहपुर
गझगवा
सभापुर
नयागांव मझगवां
चित्रकूट
मझगवां
सिंहपुर
जिला सतना के संचालन व संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय- समय पर शासन एवं पुलिरा मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों /निर्देशों परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अतंर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारभ कराने हेतु एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश
क्र. 111 -आरडीएम-2024
टीकमगढ़ , दिनांक 30 जनवरी 2024
पुलिस अधीक्षक टीकमगढ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 30.01.2024 की अनुशंसा के परिपेक्ष्य में जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुये जिला टीकमगढ के संलग्न सारणी के कॉलम नंबर 1 में उल्लेखित थाना / चौकी से उसके (सारणी के) कॉलम नंबर 2 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हुये सारणी के कॉलम नंबर 2 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम नंबर 3 में जोडे जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है । तदानुसार सर्वसंबंधितों को जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है ।
अवधेश शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव.
986
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
[भाग 1
टीकमगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2024
दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का सरल क0-2) की धारा 2 के खण्ड एस० एवं शासन के आदेश क0-2--(क)-15-99-बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र कमांक एफ-2-2 (क)-09-08-बी-3 दो दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं म०प्र०शासन गृह विभाग के आदेश कमांक 01 /1770880/ 2023 / बी-3 / दो दिनांक 02.01.2024 एवं 3/1770880/2023/ बी-3 / दो दिनांक 04.01.2024 अनुसार कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 30.01.2024 के निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्ण अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से -
एक नीचे दी सारणी के कॉलम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाना / चौकी से उसके (सारणी के) कॉलम नं0 2 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है ।
दो- सारणी के कॉलम नंबर 2 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित पुलिस थाने / चौकी में सम्मिलित करती है ।
पुलिस थाना/ चौकी का नाम, ग्राम एवं कालोनियों क्षेत्रों के नाम
तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया है ।
1
2
ग्राम बनपुरा खुर्द, बनियानी , भितरवार पुलिस चौकी मजना थाना बल्देवगढं तहसील टीकमगढ जिला टीकमगढ़
ग्राम पनियाराखेरा पुलिस चौकी मजना थाना बल्देवगढ तहसील टीकमगढ जिला टीकमगढ चौकी मजना थाना बल्देवगढ
ग्राम चतुरकारी , कमल नगर, हण्डासागर
तहसील टीकमगढ जिला टीकमगढ थाना बल्देवगढ
तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ
पुलिस थाना/ चौकी का नाम/ तहसील जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है ।
3
थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्दैवगढ
जिला टीकमगढ
थाना दिगौडा तहसील दिगौडा
जिला टीकमगढ
थाना जतारा तहसील जतारा 8
जिला टीकमगढ
थाना देहात टीकमगढ़ तहसील टीकमगढ
मजना चौकी के ग्राम- ग्राम मजना, भडरों, रौरई, सिनौनी, बम्हौरी नकीबन, जशवंतनगर, कटेराखेरा , मडगर , रायपुर , छिपौन, गडरयाना खिरक, बनयानी, इन्द्र महोबा
पुलिस चौकी देवरदा थाना बल्देवगढ तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ
थाना बुडेरा तहसील बडागांव
ग्राम पंचायत नयागांव ग्राम जामुन तलैया, बरियाखेरा , गलगलया, गडा टोरिया, माते का खेरा , मदेलनखेरा
महेबा चक 1,3
थाना लिधौरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ
महेबा चक 2,4
थाना चन्देरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़
ग्राम शिवराजपुरा थाना देहात तहसील टीकमगढ जिला टीकमगढ
ग्राम उत्तरीकारी
थाना देहात तहसील टीकमगढ जिला टीकमगढ
ग्राम छिदारा
थाना पलेर तहसील पलेरा जिला टीकमगढ
ग्राम दरगुवां
थाना बुडेरा तहसील बडागांव जिला टीकमगढ
ग्राम जामुनझओर, मझगुवां थाना खरगापुर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़
पुलिरा चौकी बंधाजी थाना मोहनगढ ग्राम केशवगढ, हथेरी
तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ थाना देहात तहसील टीकमगढ
ग्राम बौरी
जिला टीकमगढ
ग्राम रमपुरा
थाना बुडेरा तहसील बडागांव ज़िला टीकमगढ
ग्राम पतारी
थाना बुडेरा तहसील बडागांव जिला टीकमगढ
ग्राम बडाघाट, लखेरी , गुखरई, तालमउ पुलिस चौकी देवरदा थाना बल्देवगढ तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ
थाना कुडीला तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ
जिला टीकमगढ
पुलिस चौकी जेवर थाना चन्देरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ
पुलिस चौकी जेवर थाना चन्देरा तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ
थाना मोहनगढ़ तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ
थाना दिगौडा तहसील दिगौडा जिला टीकमगढ
पुलिस चौकी देरी थाना कुडीला तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ
थाना बडागांव तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ
थाना बल्देवगढ़ तहसील बल्देवगत्ल जिला टीकमगढ
थाना मोहनगढ़ तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ
थाना कोतवाली तहसील टीकमगढ
जिला टीकमगढ
थाना बडागांव तहसील बडागांव
जिला टीकमगढ
थाना बल्देवगढ तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ
थाना बल्देवगढ तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ
थाना खरगापुर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ
पुलिस चौकी देरी समस्त ग्राम मातौल, देरी, पचेर, धर्मपुरा , भानपुरा, पथरगुवां, रमसगरा, ददगांय , छिदारी , तिगौडा, कोटरा, हृदयनगर, गैती , टीला, पिपरा, बिलारीखैरा , खुडों, खैरा, धनेरा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 फरवरी 2024
भाग 1 ]
987
In exercise the powers conferred by clause (s ) section -2 of the code of criminal procedure 1973 (no.2 od 1974) and Madhya Pradesh Home ( Police ) Department Order No F- 2 (A) 15/ 99/B - 3/Two Bhopal Dated 11-10-04 and Madhya Pradesh Home ( Police ) Department Order No. - F2- ( K) 15-99-08- B- 3 - two dated 30 July 2010 and Madhya Pradesh Home ( Police ) Department Order No.- 01/1770880/2023 /b - 3 / two dated 02-01-2024 and Order No.- 03/1770880/ 2023 / b - 3 /two dated 04-01-2024 in compliance with decisions taken by the powers conferred to committee of District Collector, SP & DPO . In meeting Dated 30 JANUARY 2024 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in from the date of publication of this notification in theMadhya Pradesh Gazette: -
1- Excludes from the Police Station mentioned in the column( 1) of the below the local areas specified in the column (2) there of and .
2- Includes of the local areas specified in the column (2 ) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3) of the said table: -.
Nameof the village/ Local Places
Name of The Police Station (with Tahsil And The District ) from which excluded
(1)
(2)
Vill . Banpura khurd, Baniyani , Bhitarvar On Majna PS Balkevgarh Tensil Tikamgarh Dist . Tikamgarh
Vill . Panlyarakhera OP Majna PS Baldevgarh Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh
Vill . Chaturkari , Kamalnagar, Handasagar OP Majna PS Baldevgarh Tehsil Tikamgarh Dist . Tikamgarh
PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist . Tikamgarh
Name of The Police Station (with Tahsil And The District) from which included (3)
PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist . Tikamgarh
PS Digora Tehsil Digora Dist . Tikamgarh
PS Jatara Tehsil Jatara Dist .
Tikamgarh
PS Dehat Tehsil Tikamgarh : Dist . Tikamgarh
under to op majna village- Vill . Majna , Bhadra , Raural , Sinonl , Bamhori naklban , Jaswantnagar, Katerakhera , Madgar, Raipur , Chhipon , Gadaryana khirak, Banyani , Indra Mahoba
OP Devarda PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist . Tikamgarh
Vill . Panchayat Nayagaon- Vill . Jamun talaiya , Bariyakhera , Galgalya , Gadatoriya , Mate ka khera , Madelan khera
Maheba Chakra 1,3 PS Lidhora Tehsil Lidhora Dist. Tikamgarh
Maheba Chakra 2,4 PS Chandera Tehsil Lidhora Dist. Tikamgarh
Vill . Shivrajpura PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist : Tikamgarh
Vill . Uttarikari PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist . Tikamgarh
Vill . Chhidara PS Palera Tehsil Palera Dist. Tikamgarh
Vill . Darguan PS Budera Tehsil Badagaon Dist.Tikamgarh
Vill . Jamunjhor , Majhguan PS Khargapur Tehsil Khargapur Dist. Tikamgarh
Vill . Keshavgarh , Hatheri OP Bandhaji PS Mohangarh Tehsil Miohangarh Tikamgarh Dist.
Vill . Bauri
PS Dehat Tehsil Tikamgarh Dist. Tikamgarh
PS Budera Tehsil Badagaon Vill . Rampura
Dist. Tikamgarh
Vill . Patari
PS Budera Tehsil Badagaon
Dist.Tikamgarh
VIII . Badaghat, Lakherl , Gukhral , Talmau OP Devarda Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh
PS Kudila Tehsil Khargapur Dist . Tikamgarh
PS Budera Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh
OP Jevar PS Chandera Tehsil Lidhora Dist . Tikamgarh
OP Jevar PS Chandera Tehsil
LidhoraDist. Tikamgarh PS Mohangarh Tehsil
Mohangarh Dist . Tikamgarh
PS Digora Tehsil Digora Dist . Tikamgarh
OP Deri PS Kudila Tehsil KhargapurDist. Tikamgarh
PS Badagaon Tehsil Badagaon Dist. Tikamgarh
PS Baldevgarh Tehsil Baldevgarh Dist. Tikamgarh
Tehsil PS Mohangarh Mohangarh Dist . Tikamgarh
PS Kotwali Tehsil Tikamgarh Dist.Tikamgarh
PS Badagaon Tehsil Badagaon
Dist. Tikamgarh
PS Baldevgarh Tehsil
Baldevgarh Dist . Tikamgarh
PS Baldevgarh Tehsil
Baldevgarh Dist. Tikamgarh
PS Khargapur Tehsil Khargapur Dist . Tikamgarh
under to op Deri all villages- Mataul , Derl , Pacher , Dharmpura , Bhanpura , Patharguvan , Ramsagra, Dadgayn , Chhidari , Tigoda , Kotra, Hradaynagar, Galti , Tila , Pipra , Bilarikhaira , Khudon , Khaira , Dhanera
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.