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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 फरवरी 2024- माघ 30 , शक 1945
क्रमांक 49 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2024
क्र. 2678-39- इक्कीस- अ( प्रा. ).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 19 फरवरी, 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
97 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2024
98
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १ सन् २०२४
मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम , २०२४
[ दिनांक १ ९ फरवरी , २०२४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक
१९ फरवरी, २०२४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई . ]
वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -
संक्षिप्तनाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२४ है.
२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से , अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये तीस हजार दो सौ पैंसठ करोड़ पंद्रह लाख चौदह हजार छः सौ बयालीस होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत्वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी.
वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के लिये राज्यकी संचितनिधि में से रुपये ३,०२,६५,१५,१४,६४२ कादियाजाना.
विनियोग.
३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दिए जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित कीजाएंगी. अनुसूची
( धारा २ और ३ देखिये ).
(२) सेवायें और प्रयोजन
(१ ) अनुदान का संख्यांक
(आंकड़े रुपयों में)
(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां
योग संचितनिधि पर भारित
विधान सभा द्वारा मतदत्त
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
राजस्व
भारित विनियोग-लोक ऋण
पूंजी
००१. सामान्य प्रशासन
राजस्व
रुपये रुपये
रुपये
१२,००,००,०१,३०० १२,००,००,०१,३००
२०० 0
२००
२४,४०,० ९, ८६४
२४,४०,०९,८६४
००२. विमानन
राजस्व
२५,००,००,०००
२५,००,००,००० 98 ( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2024
(३)
(२ )
(१)
रुपये
रुपये
रुपये
००३. गृह
२००
२००
राजस्व
३००
३००
पूंजी
००५. जेल
३००
३००
राजस्व
००६. वित्त
४,८००
राजस्व
४,८००
००७. वाणिज्यिक कर
१,५४,७०, ९ १,४००
राजस्व १,५४,७०, ९ १,४००
१९, ००,००,०००
पूंजी
१९, ००,००,०००
०१२. ऊर्जा
७,५९ , ५७,००,६००
राजस्व ७,५९, ५७,००,६०
१,३३,६५,००,००,७००
पूंजी १,३३,६५,००,००,७००
०१३. किसान कल्याण तथा कृषिविकास
१,३००
राजस्व
१,३००
०१४. पशुपालन एवं डेयरी
८६,१५,७१,६००
राजस्व
८६,१५,७१,६००
पूंजी
०१५. घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग
६००
६००
राजस्व
०१७. सहकारिता
६००
६००
राजस्व
६००
६००
पूंजी
०१८. श्रम
१,२५,००,०००
राजस्व
१,२५,००,००० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2024
98 (2)
(३)
(२)
(१)
रुपये
रुपये
रुपये
०१ ९ . लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
४,२२,५०,००,०००
राजस्व ४,२२,५०,००,०००
०२०. लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी
२६,१६,५६,५०,०००
पूंजी २६,१६,५६,५०,०००
०२२. नगरीय विकास एवं आवास
१००
राजस्व
१००
६००
पूंजी
६००
०२३. जल संसाधन
राजस्व
४,२०,००,०९ , ७००
पूंजी ४,१०,००,० ९,७००
०२४. लोक निर्माण कार्य
८००
८००
२३,८५,००,१२,२००
राजस्व पूंजी १ ९ , ८५,००,१२,२००
०२५. खनिज साधन
राजस्व
पूंजी
०२७. स्कूल शिक्षा
राजस्व
३,५०,००,००,३००
३,५०,००,००,३००
२,०००
पूंजी
२,०००
०२८. राज्य विधान मंडल
४००
४००
राजस्व
०२९ . विधि और विधायी कार्य
२००
२००
पूंजी
०३०. ग्रामीण विकास
राजस्व
५,२९ , ००,००,२००
५,२९ , ००,००,२००
२००
२००
पूंजी
०३२. जनसंपर्क
३,२४,००,००,०००
राजस्व ३,२४,००,००,००० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2024
98 (3)
(१ )
(२)
(३)
रुपये
रुपये
रुपये
०३३. जनजातीय कार्य
पूंजी
२५,९ ८,७५,०००
२५, ९ ८,७५,०००
०३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
राजस्व
२,५०,००,००,०००
२,५०,००,००,०००
०३७. पर्यटन
राजस्व
१००
१००
पूंजी
३००
३००
०३९ . खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.
राजस्व १,५०,००,००,७००
१,५०,००,००,७००
पूंजी
६००
६००
०४०. पंचायत
राजस्व २१,३५,००,००,०००
२१,३५,००,००,०००
०४४. उच्च शिक्षा
राजस्व
४,२००
४,२००
पूंजी
३,६००
३,६००
०४८. नर्मदा घाटी विकास
राजस्व
६२,५०,००,०००
६२,५०,००,०००
पूंजी
८,०७,००,००,०००
८,०७,००,००,०००
०५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
राजस्व
०५२. चिकित्सा शिक्षा
राजस्व २,२३,०६,००,०००
२,२३,०६,००,०००
पूंजी
३,६२,५०,००,०००
३,६२,५०,००,००० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2024
98 (4)
(२ )
(१ )
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण
राजस्व
महिला एवं बाल विकास
०५५.
राजस्व
(३)
रुपये
रुपये
रुपये
१०० १००
३३,८५,८०,६८ , ९ ७८
३३,८५,८०,६८, ९ ७८
पूंजी
२६,०४,००,०००
२६,०४,००,०००
राजस्व :
१,०१,७३,०५,५८,४४२ १२,००,००,०१,३००
८९, ७३,०५,५७,१४२
योग :
पूंजी :
२,०० , ९ २,० ९ , ५६,२०० ४,१०,००,००,२००
१, ९ ६,८२,०९ , ५६,०००
१६,१०,००,०१,५०० ३,०२,६५,१५,१४,६४२
२,८६,५५,१५,१३,१४२
वृहद्-योग:
भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2024
क्र. 2978-39- इक्कीस अ ( प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2024 ( क्रमांक 1 सन् 2024 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
NO . 1 OF 2024
THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2024.
[Received the assent of the Governor on the 19th February, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 19th February, 2024. ]
An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2023-24 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy - fifth year of the Republic ofIndia as follows:-
Short title.
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2024 .
Issueof
Rs . 3,02,65,15,14,642 from and out of the Consolidated Fund of the State for the
Financial
2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs . Thirty Thousand Two Hundred Sixty Five Crore Fifteen Lakh Fourteen Thousand Six Hundred Forty Two towards defraying the several charge which shall come in the course of payment during the Financial Year 2023-24 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule .
Year 2023-24 .
Appropriation.
3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 फरवरी 2024
98 (5)
THE SCHEDULE
(See Sections 2 and 3)
(2) Services and purposes (1) No. ofVote
Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt .
Revenue
Charged appropriation- Public Debt .
Capital
001. General Administration
Revenue
(3) Sums not exceeding
Total
Charged on the Consolidated Fund
Votedby the Legislative Assembly
Rs .
Rs.
Rs.
0
12,00,00,01,300
12,00,00,01,300
0
200
200
0
24,40,09,864
002. Aviation
Revenue
24,40,09,864
0
25,00,00,000
003. Home
Revenue
Capital
005. Jail
Revenue
006. Finance
Revenue
007. Commercial Tax
25,00,00,000
200
0
200
300
0
300
300
0
300
4,800
0
4,800
Revenue 1,54,70,91,400
0 1,54,70,91,400
0
19,00,00,000
Capital
012. Energy
Revenue
19,00,00,000
0
7,59,57,00,600
7,59,57,00,600
0 1,33,65,00,00,700
Capital 1,33,65,00,00,700
013. Farmers Welfare and Agricultural Development .
Revenue
014.
Revenue
0
1,300
1,300
0
86,15,71,600
Animal Husbandary and Dairying .
Capital
015. Nomadic And Semi - Nomadic Tribe Department
Revenue
86,15,71,600
0
600
0
600 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2024
98 (6)
(1)
Rs .
017. Co - operation
600
Revenue
600
Capital
018. Labour
Revenue
1,25,00,000
019. Public Health and Family Welfare .
Revenue 4,22,50,00,000
020. Public Health Engineering
26,16,56,50,000
Capital
022. Urban Development and Housing.
100
Revenue
600
Capital
023. Water Resources
Revenue
4,10,00,09,700
Capital
024. Public Works
800
Revenue
19,85,00,12,200
Capital
025. Mineral Resources
Revenue 40,00,00,000
Capital
027. School Education
Revenue 3,50,00,00,300
2,000
Capital
028. State Legislature
400
Revenue
029. Law and Legislative Affairs
200
Capital
030. Rural Development
Revenue 5,29,00,00,200
200
Capital
(3)
Rs .
Rs.
600 0
600 0
0
1,25,00,000
0
4,22,50,00,000
0
26,16,56,50,000
100 0
600 0
0
4,20,00,09,700
800 0
23,85,00,12,200
0
0
0
3,50,00,00,300
0
2,000
400 0
200 0
0
5,29,00,00,200
200 0 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2024
(1)
Rs.
032. Public Relations
98 (7)
(3)
Rs .
Rs .
Revenue 3,24,00,00,000
033. Tribal Affairs
25,98,75,000
Capital
034. Social Justice and disabled Person welfare .
Revenue 2,50,00,00,000
037. Tourism
100
Revenue
300
Capital
039. Food , Civil Supplies and Consumer Protection .
Revenue 1,50,00,00,700
600
Capital
040. Panchayat
0
3,24,00,00,000
0
25,98,75,000
0
2,50,00,00,000
0
100
0
300
0
1,50,00,00,700
0
600
0
Revenue 21,35,00,00,000
044. Higher Education
Revenue
4,200
3,600
Capital
048. Narmada Valley Development
Revenue
21,35,00,00,000
0
4,200
0
3,600
0
62,50,00,000
62,50,00,000
0
8,07,00,00,000
Capital
050. Horticulture and food processing
Revenue
052. Medical Education
Revenue
8,07,00,00,000
0
0
2,23,06,00,000
2,23,06,00,000
3,62,50,00,000
Capital
054. Backward Classes Welfare
100
Revenue
055. Women and Child Development.
Revenue 33,85,80,68,978
0 3,62,50,00,000
0
100
0
33,85,80,68,978
26,04,00,000
Capital
Revenue
0 26,04,00,000
89,73,05,57,142
Total :
:{ }
1,01,73,05,58,442 12,00,00,01,300
1,96,82,09,56,000
Capital
Grand Total
4,10,00,00,200 2,00,92,09,56,200
2,86,55,15,13,142
3,02,65,15,14,642 16,10,00,01,500
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.