Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्‍था मान्‍यता नियम 2024...

Published 21 February 2024

Department
लोक स्‍वास्‍थ्‍य एवं चिकित्‍सा शिक्षा
Type
Extraordinary
Gazette no.
51
Identifier
in.gazette.madhya.2024-02-21.51.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

क्रमांक 51] भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी 2024-फाल्गुन 2, शक 1945

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2024

क्रमांक एफ-5-22-2018-पचपन-2.- मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन्‌ 1973) की धारा 33 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसके निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में निर्मित समस्त नियमों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्‌ः-

नियम

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2024" है.

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

(3) ये नियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु संचालित सभी संस्थाओं पर लागू होंगे.

2. परिभाषाएं.-

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(एक) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन्‌ 1973);

(दो) "आई.एन.सी." से अभिप्रेत है, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल (भारतीय उपचर्या परिषद्‌);

(तीन) "परिषद्‌" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उपचारिका रजिस्ट्रीकरण परिषद्‌;

(चार) "संस्था" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति अथवा विधिक रूप से गठित फर्म / ट्रस्ट / कंपनी अथवा ऐसा संगठन, जो किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजी—त हो एवं जिसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य से की गई हो;

101102 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024

102 (1) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (2) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (3) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (4) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (5) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (6) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (7) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (8) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (9) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (10) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (11) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (12) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (13) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (14) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (15) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (16) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (17) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (18) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (19) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (20) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (21) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (22) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (23) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (24) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (25) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024 102 (26) मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 21 फरवरी 2024

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 February 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-02-21.51.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-02-21.51.Extraordinary.