मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 52]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 फरवरी 2024- फाल्गुन 2, शक 1945
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2024
PHFW - 0934-2024- सत्रह मेडि- 1.- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 59 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश में कार्यरत निम्नलिखित औषधि निरीक्षक को, उक्त नियमों के भाग छह के प्रयोजन के लिए, उनकी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्रों के लिए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है अर्थात:-
1. श्रीमती सोनाक्षी चौहान .
PHFW- 0934-2024 - XVII- M - 1.- In exercise of the powers conferred by sub- rule ( 1) of Rule 59 of the Drugs and Cosmetics Rules , 1945, the State Government , hereby, appoints the following Drugs Inspector working in the Food and Drugs Administration, Madhya Pradesh to be the Licensing Authority for the purpose of Part VI of the said rules for the areas within their jurisdiction, namely :-
1. Smt . Sonakshi Chouhan .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजना जैन, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.