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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 54]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2024- फाल्गुन 4, शक 1945
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2024
क्र. 353-1813970-2024- आठ. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 ( क्रमांक 25 सन् 1991 ) की धारा 21 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , ऐसे गैर- परिवहन यानों ( मोटरसाइकिल , मोटरकार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस ) तथा हल्के परिवहन यानों, जो जीवनकाल मोटरयान कर के संदाय के दायी हैं और जिनका वर्ष 2024 की कालावधि के दौरान उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला में विक्रय किया जाता है, पर देय जीवनकाल मोटरयान कर की दर पर 50 % की छूट प्रदान करती है. यह छूट निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्रदान की जाएगी , अर्थात् :-
1. ऐसे गैर- परिवहन यानों ( मोटरसाइकिल , मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस ) तथा हल्के परिवहन यानों को जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 % की छूट प्रदान की जाएगी, जिनका कि वर्ष 2024 में उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला की मेला कालावधि के दौरान विक्रय किया जाए.
2. छूट केवल विक्रीत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , उज्जैन में स्थाई पंजीयन कराने पर ही प्रदान की जाएगी.
3 . उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसाइयों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय , उज्जैन से व्यवसाय प्रमाण- पत्र प्राप्त करने तथा उज्जैन में मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपरांत ही वाहन विक्रय करने को अनुमत किया जाएगा.
No. 353-1813970-2024- VIII . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam , 1991 (No. 25 of 1991 ) , the State Government , hereby, provides exemption of 50 % on the rate of Lifetime Motor Vehicle Tax payable on such Non- Transport Vehicles (Motor Cycle , Motor Car , Omni Bus for private use ) and light transport vehicles which are liable to pay Lifetime Motor Vehicle Tax
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and are sold in the Ujjain Vikramotsav Vyapar Mela during the period of year 2024. This exemption shall be given subject to the following conditions and restrictions , namely :-
1. 50% exemption in Lifetime Motor Vehicle Tax shall be given on Non -Transport Vehicles (Motor Cycle, Motor Car , Omni Bus for private use) and light transport vehicles which are sold during the Fair period of Ujjain Vikramotsav Vyapar Mela in the year 2024 .
2. Exemption shall only be given on permanent registration of sold vehicles in the Regional Transport Office, Ujjain .
3. Automobile dealers coming from outside of Ujjain shall be allowed to sell vehicles only after obtaining Trade-Certificate from Regional Transport Office , Ujjain and ensuring their physical presence in the Mela premises in Ujjain .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सिबि चक्रवर्ती, सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.