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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 9 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2024- फाल्गुन 11 , शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 फरवरी 2024
क्र. एफ - 5-10-2022- साप्रवि - कक्ष ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राज मोहन सिंह, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर का ओ. एस. डी.- कम- पी. पी. एस. उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी - 689- ( दो- 1-18-2023 ) , दिनांक 18 जनवरी 2024 के अनुक्रम में दिनांक 23 दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ अवकाश यात्रा सुविधा ( एल . टी. सी. ) का उपयोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम 1954 की धारा 13के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
(2) माननीय न्यायाधिपति महोदय द्वारा अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह चतुर्थ अवसर है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल संशोधित आदेश भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2024
क्र. एफ 1 ( ए) 90-2008- ब- 2-दो . राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 18 से 29 दिसम्बर 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 30-31 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .
1149
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1150
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
संशोधित आदेश
भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2024
क्र. एफ 1 (ए) 128-1990- ब- 2-दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री शैलेष सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार ) पु. मु. , भोपाल को दिनांक 8 से 10 जनवरी 2024 तक तीन दिवस आकस्मिकअवकाश अवधि में स्वयं के उपचार हेतु राज्य सीमा से बाहर मुम्बई जाने हेतु कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है.
भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2024
क्र. एफ 1 (ए) 04-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक / पुलिस उपायुक्त ( अपराध) नगरीय पुलिस जिला इन्दौर को दिनांक 18 से 31 जनवरी 2024 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री आदित्य मिश्रा, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन-1 , नगरीय पुलिस जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री निमिष अग्रवाल , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक / पुलिस उपायुक्त ( अपराध ) नगरीय पुलिस जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
संशोधित आदेश
भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2024
क्र. एफ1-19-2022- ब-2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2023 को संशोधित करते हुए मो. शाहिद अबसार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ट , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2023 से 3 जनवरी 2024 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में आस्ट्रेलिया की निजी विदेश यात्रा ( EX- India Leave ) की अनुमति प्रदान करता है.
(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2024
क्र. एफ 1 ( ए) 34-2022 - ब-2-दो.- राज्य शासन, एतद् श्री जगदीश डावर, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय , नगरीय , इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2023 तक कुल तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 23-25 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत शिमला जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री जगदीश डावर स्वयं
2. श्रीमती इन्दूडावर पत्नी
3. कु. जयश्री डावर पुत्री
4. कु. चित्रॉशी डावर पुत्री
(2) श्री जगदीश डावर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य पुलिस उपायुक्त ( आसूचना एवं सुरक्षा ) , नगरीय इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश डावर, भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, नगरीय , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री जगदीश डावर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री जगदीश डावर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगदीश डावर, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1151
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2024
फा. क्र. 794-इक्कीस ब( एक)-2024.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
क्र.
जिले का नाम
(1)
(2)
विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (3)
"9.
दतिया
श्रीमती शशि कांता वैश्य, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , तथा न्यायालय प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश. ".
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
F-No . 794- XXI (B - I) -2024. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this department's Notification F - No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September , 2013 , namely :-
AMENDMENT
Inthe said notification, in the table, for serial number 9 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
TABLE
S.No.
Name of District
Name and Designation of Special Judge
(2)
(1) "9 .
Datia
(3) Smt . Shashikanta Vaishya , Special Judge SC / ST ( P.A. ) Act, & I Additional Judge to the Court of I District and Additional Sessions Judge , Datia. " .
(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव , सचिव.
1152
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
[ भाग 1
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2024
क्र. यूडीएच-3-0221-2023- अठारह- 5.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 27 (5 ) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठता शासकीय महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को उक्त धारा के प्रवर्तन से छूट निम्न शर्त के अध्यधीन प्रदान की जाती है.
" स्थल पर किया गया निर्माण, उस सीमा तक अनुमोदित माना जावेगा, जहाँ तक कि विकास योजना , या इस अधिनियम या तत्समय प्रकृत किसी अन्य अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का अतिक्रमण नहीं होता हो. "
भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2023
क्र. यूडीएच-3-0013-2024- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. आयुक्त- सह - संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3478- टी सी-20-इंदौर-उपां- नग्रानि-2023 , दिनांक 21 जुलाई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
अनुसूची
क्रमांक
ग्राम
खसरा क्रमांक कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 1
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(4)
(5)
0.2420
342/4 कनाड़िया
342/5 0.2420
(6) कृषि
0.2460
342/6 तहसील कनाड़िया जिला इन्दौर.
0.2460
0.2420
0.2420
(7) सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (स्वास्थ्य)
0.7300
कुल रकबा 0.7300
नोट
1. प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर है. अतः मार्ग निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा.
2. प्रश्नाधीन स्थल एवं मार्ग के मध्य स्थित निजी भवन ( अनाधिकृत कब्जा ) के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही उपरांत ही उक्त भूमि पर विकास मान्य होगा.
6. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
आनंद विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2024
क्र. 81-793295-2022-67.- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ( 2016 का 49 ) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्वारा , अनुसूची- एक में आनंद विभाग के अंतर्गत राज्य आनंद संस्थान की स्थापना में, अनुसूची- दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करता है :-
अनुसूची " एक "
( 1 ) आनंद विभाग भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1153
20
रिक्तपदों
कीपूर्ति कबतक
कीजावेगी
2
19
2
+16)
पद
कुलरिक्त
(7+10+13
18
0
0
कुलभरे
पद 15)
(6+9+12+
सीमाडहेरिया,अवरसचिव.
17 2 2
कुलयोग (5+8+11+ 14)
16 0 0
रिक्तपद
15 0 0
भरेपद
मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,
14
0
0
डिसेबिलिटी
चिन्हांकितपद
बौद्धिक
बीमारीऔर
दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग
औरमानसिक
बहु-विकलांग
ता(1.5%)
13
1
12
0
0
भरेपदरिक्तपदऑटिज्म,
1
1
11
डिसेबिलिटी
लोकोमीटर सम्मिलितहै,
चिन्हांकितपद
मस्कुलर
डिस्ट्राफी(1.
पाल्सी,कुष्ठ
एसिडअटैक,
रोगमुक्त, बौनापन,
जिसमें सेरेबल पीडित 5%)
10
दिव्यांगजनोंहेतुचिन्हांकितपद/भरेपद/रिक्तपदोंकीजानकारी
अनुसूची-"दो"
9 0 0
8
चिन्हांकित
पद
कमसुनने वाले(1. 5%)
दिव्यांगजनोंकेलिएचिन्हांकितपदोंकीजानकारी
7 0 0
0 0
6
भरेपदरिक्तपदबहरेऔरभरेपदरिक्तपद
5 0 0
बाधितऔर
1.5) चिन्हांकित
पद
कमदृष्टि
निशक्तजनो
चिन्हांकितदृष्टि
4 2 2
पदोंकी
केलिए
योग(6)(
कुलसंख्या
11
रिक्तपद
3(b)
(3-3a)
3(a)
सीधीभर्ती केद्वारामरे हुयेपद
3
स्वीकृतपद
सीधीभर्ती केकुल
2
पद/संवर्ग कानाम
योग
शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल/स्वायत्तसंस्थाएं/निकाय/विश्वविद्यालयएवंअन्यसंस्थाओंकानामराज्यआनंदसंस्थान
1
विभागकानामआनंदविभाग
पदकी श्रेणी 1154
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
[ भाग 1
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2024
क्र. 263-1520577-2023- बी- ग्यारह - राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी जिनका विवरण सारणी के कॉलम ( 2 ) में दिया गया है की अनुपस्थिति के दौरान सारणी के कॉलम ( 3 ) में दर्शित अधिकारी को एवं कॉलम ( 2 ) तथा ( 3 ) के अधिकारी अनुपस्थिति के दौरान सारणी के कॉलम (4 ) में दर्शित अधिकारी को लिंक अधिकारी नियुक्त करते हुए सारणी के कॉलम ( 6 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर , उसके कॉलम ( 5 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नियुक्त करता है :-
अधिकारी का नाम
अनुक्रमांक
लिंक अधिकारी का नाम
क्षेत्र
अधिनियम की धाराएं
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
6 , 7, 10, 11 , 12 , इन्दौर संभाग , इन्दौर
13 , 15, 16 ,17, 18,
01 श्री बी. डी. कुबेर, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर संभाग , इन्दौर.
25( 2 ) , 26, 27, 28 ,
29, 30 , 31 , 32, 34,
श्री दौलतराम सहरिया, ( निरीक्षक ) , प्रभारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं उज्जैन संभाग उज्जैन .
श्री बी. एस. सोलंकी , असिस्टेंट रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं ग्वालियर चंबल संभाग.
37, 38 एवं 39.
6 , 7, 10 , 11 , 12 , उज्जैन संभाग , उज्जैन
13 , 15 , 16 , 17, 18 ,
25( 2 ) , 26 , 27, 28,
02 श्री दौलतराम सहरिया, (निरीक्षक) , प्रभारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं उज्जैन संभाग उज्जैन.
श्री बी. डी. कुबेर, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर संभाग , इन्दौर.
श्री बी. एस. सोलंकी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं ग्वालियर चंबल संभाग 29, 30, 31 , 32, 34,
37, 38 एवं 39.
03
6 , 7, 10, 11 , 12,
( निरीक्षक ) प्रभारी 13 , 15, 16 , 17, 18 ,
ग्वालियर चंबल संभाग .
श्री बी. एस. सोलंकी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं ग्वालियर चंबल संभाग.
25(2 ) , 26 , 27, 28,
श्री अजय खरे , असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग, सागर.
श्री दौलतराम सहरिया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं 29, 30, 31 , 32, 34,
उज्जैन संभाग उज्जैन. 37, 38 एवं 39 .
04
सागर संभाग सागर.
6, 7 , 10, 11 , 12,
13,15, 16 , 17, 18 ,
श्री अजय खरे, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग, सागर .
25 ( 2 ) , 26, 27, 28,
श्री अनिल पंडित , असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग, रीवा.
29, 30, 31 , 32, 34,
37, 38 एवं 39 .
श्री संजय तिवारी , ( निरीक्षक ) प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर.
6, 7, 10,11 , 12,
13 , 15, 16 ,17 , 18,
जबलपुर संभाग जबलपुर.
25(2 ) , 26 , 27, 28 ,
05 श्री संजय तिवारी , ( निरीक्षक ) प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर.
श्री अनिल पंडित, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग , रीवा .
श्री बी. डी. कुबेर, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर संभाग , इन्दौर. 29, 30, 31 , 32, 34 ,
37, 38 एवं 39.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
1155
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
06
रीवा संभाग, रीवा.
श्री अनिल पंडित, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा संभाग , रीवा.
श्री अजय खरे , असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग , सागर .
6, 7, 10 , 11 , 12, 13, 15 ,16, 17, 18, 25( 2 ) , 26, 27, 28 , 29, 30, 31 , 32, 34, 37, 38 एवं 39.
श्री संजय तिवारी ( निरीक्षक ) , प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, जबलपुर संभाग , जबलपुर.
07
भोपाल , नर्मदापुरम संभाग , भोपाल.
श्री संजय सीठा ( निरीक्षक) , प्रभारी असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग, भोपाल.
श्री अजय खरे , असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग , सागर.
श्रीमती मंगला पुरकाम, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश मुख्यालय भोपाल.
6, 7, 10, 11 , 12, 13, 15, 16 ,17 , 18 , 25( 2 ) , 26 , 27 , 28, 29, 30, 31 , 32 , 34, 37, 38 एवं 39.
2. उपरोक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) एवं (4 ) में दर्शित लिंक अधिकारी की सेवाओं को प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने हेतु रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश सक्षम प्राधिकारी होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सिबि चक्रवर्ती एम. , सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश , ग्वालियर
ग्वालियर, दिनांक 19 फरवरी 2024
भू- सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा
पत्र क्र. 180 - भू सर्वेक्षण-आबादी सर्वे-64384-2020.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश , एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2020 में प्रकाशित आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 33-2020- CLR- भू सर्वेक्षण -2020 ग्वालियर, दिनांक 9 अक्टूबर 2020 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.
अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त.
1156
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
[ भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 8 फरवरी 2024
क्र.-भू- अर्जन- 03-(अ-82) 2022-23-623. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं. भूमि का लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(1) डिण्डौरी
(3) करौदी
(2) शहपुरा
(4) 0.0468
प.ह.नं. 41
कुल.. 0.0468
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
(6) बिलगांव मध्यम परियोजना नहर कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी.
नोट. ( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. सारसडोली जलाशय
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट wwwmprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 25 जनवरी 2024
क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 08-अ-82-2023-24-638.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
ग्राम
(1) शहडोल
(2) गोहपारू
(3) कनवाही
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.411
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा मध्यप्रदेश.
(6) श्यामडीह-कनवाही मार्ग के किमी 3/2 में सोन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जयसिंहनगर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश / कार्यपालन, लोक निर्माण सेतु निर्माण संभाग रीवा मध्यप्रदेश / अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग शहडोल, के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना वैद्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 8 फरवरी 2024
पत्र क्र. 133 - प्रवा. - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सिरमौर
1157
(ग) ग्राम- झिरिया 189
(घ) क्षेत्रफल-0.008 हेक्टेयर .
खसरा क्र .
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1) 240/2/1/1
0.008
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- " बाणसागर क्योती नहर सिरमौर डिस्ट्रीब्यूट्री अंतर्गत मुडियारी नहर के निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 9 फरवरी 2024
क्र. 153 - भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम- बड़खरा 735
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- बड़खरा 735
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.240 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हे. में. )
(1)
(2)
384/2/1/1
0.400
384/3/1
1.892
2.292 निजी भूमि का योग ..
अर्जित रकबा
टिप्पणी
(हे. में. )
(3)
(4)
0.110
0.130
अजय सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह बाघेल अजय सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह बाघेल
0.240
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - रीवा- सीधी नई रेल लाईन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1158
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
[ भाग 1
क्र. 163 - भू-अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग ) ग्राम- पड़खुरी
(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- पड़खुरी (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.033 हे.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हे. में. )
(1)
(2)
3363/1
0.023
3348
0.150
3315
0.300
0.473 निजी भूमि का योग .
टिप्पणी
अर्जित रकबा (हे. में. )
(3)
(4)
0.023 जगदीश पिता हीरामणि पटेल
0.004 जनार्दन माता कलुआ 1/5, हिन्गी, बेसनी, गेंदूरी माता गंगी 3/5 , राजेन्द्र बहादुर, हरिकेशव , बीरेन्द्र पुत्र रामसिया 1/5.
0.006 श्मामकली बेवा मूरति पटेल 1/3 , जगदीश प्रसाद पटेल, मुरति प्रसाद पटेल 1/3. जयचंद्र पटेल पिता मूरति प्रसाद पटेल 1/3
0.033
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- रीवा- सीधी नई रेल लाईन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
सीधी, दिनांक 14 फरवरी 2024
क्र. 177- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम- पचोखर
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- पचोखर (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.063 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
कुल रकबा
(हे. में. )
(1)
(2)
3187/1
0.071
निजी भूमि का योग ..
0.071
टिप्पणी
अर्जित रकबा (हे. में. )
(3)
0.063
(4) रामलखन पिता सूर्यदीन पटेल
0.063
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- रीवा- सीधी नई रेल लाईन हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 193-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0003-अ-82-2022-23
जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2024
आपसी सहमति से भूमि कय नीति की सार्वजनिक सूचना
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (7 ) वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (5 ) में उनके सामने दिये गयें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना क एफ-12-2-2014- सात- 2-1 दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 14.11.2014 की कंडिका 11 (1 ) के अनुसार 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है, इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है कि ऐसी भूमि धारक (1 ) अशोक, कमल, दुर्गा सभी के पिता स्व. एन सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर (2) रमेश पटैल पिता घसीटे सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर (3 ) श्रीमति भागवती पटैल पति स्व. विजय सिंह पटैल योगेश , अंजु, ओमप्रभा पटैल, अर्चना पटैल सभी के पिता स्व. विजय सिंह पटेल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर (4) शिवचरण पटैल पिता स्व घसीटे सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर के भूस्वामित्व भूमि जबलपुर शहर में दमोहनाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण के लिये राज्य सरकार की इस नीति के अंतर्गत भूमि का कय " मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा कलेक्टर " के नाम से संबंधित विभाग , लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र .-2 जबलपुर के द्वारा कय किया जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि में उचित दस्तावेजों सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार किया जावेगा ।
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग क्र.-2 जबलपुर. द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण किये जाने भू-अर्जन हेतु ग्राम रानीपुर तहसील अधारताल जिला जबलपुर के अंतर्गत की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है ।
अनुसूची
// आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण //
ग्राम-रानीपुर , प.ह.नं... रानीपुर 05 रा.नि.मं.-लक्ष्मीपुर तहसील- अधारताल जिला-जबलपुर,
(क्षेत्रफल- 237.00 वर्गमीटर (0.0237हेक्ट0 )
खसल नंबर
क.
भूमिस्वामी का नाग
2
1
कुल रकवा
भौतिक संरचना
अन्य संपत्ति
अर्जित रकंवा वर्ग मी.
7
6
5
3
4
270.00व.मी. 32.00 वर्ग मी.
1) 21/1/4
01 अशोक, कमल , दुर्गा सभी के पिता स्व. एन सिंह पटैल
41.00 वर्ग मी.
300.00व.मी.
(2)21/1/2
02 रमेश पटैल पिता घसीटे सिंह पटैल
टीन शेड
47.00 वर्ग भी.
300.00व.मी.
(3 ) 21/1/1
03 श्रीमति भागवती पटैल पति स्व. विजय सिंह पटैल, योगेश, अंजु, ओमप्रभा पटैल, अर्चना पटैल सभी के पिता स्व. विजय सिंह पटैल
टीन शेड
117.00वर्ग भी.
220.00व.मी.
(4) 21/1/3
04 शिवचरण पटैल पिता स्व. घसीटे सिंह पटैल
237.00 वर्ग मी.
1090.00व.मी.
कुल 4 खसरे
कुल 4
(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है ।
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी (हाट बाजार विजय नगर) तहसील-अधारताल, जिला-जबलपुर के कार्यालय में एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/ स) संभाग क्र. -02 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1160
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पत्र क्र. 155
सीधी, दिनांक 9 फरवरी 2024
भू-अर्जन , पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा 4 एवं 07 1
अधिसूचना
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 27.07.2021 को किया जा चुका है । किन्तु प्रस्तुत एवार्डो में विसंगतियों के निराकरण हेतु दिनांक 27.07.2022 से 01 वर्ष की समयावृध्दि की गई थी । विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने तथा उसमें व्यस्तता हो जाने के कारण निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका । म०प्र० शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 )-2014- सात- शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा-3 के खण्ड (ड. ) के परन्तुक व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद् व्दारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायेगा । (म०प्र ० राजपत्र भाग-1 दिनांक 03.10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं व्दितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 के परन्तुक अंतर्गत इसके व्दारा यह घोषित किया जाता है कि सीधी जिले की तहसील बहरी में महान परियोजना (गुलाब सागर ) अंतर्गत बहरी नहर विस्तार योजना के तहत नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली वर्णित भूमियों की समयावधि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है:-
1. भूमि का वर्णन :-
क्र. ग्राम का नाम तहसील का नाम
की
धारा -19 समयावधि में की गई वृध्दि
निजी भूमि का प्रभावित रकबा (हे०में)
4
3
2
1.
0.590
बहरी
1.
मयापुर
2.187
बहरी
2.
अमरपुर
2.406 3.
परसवार
बहरी
3.248
बहरी
4.
शिवपुर (मरसरहा)
धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
धारा -19 का 01 वर्ष समयावधि जारी होने का दिनांक
6
7
5
27.07.2023 से 26.07.2023
27.07.2022
26.07.2023
27.07.2022
26.07.2023
27.07.2022
एक वर्ष की समयावृध्दि की जाती है ।
27.07.2022 26.07.2023 1161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
5. शैरपुर बहरी 1.369 27.07.2022 26.07.2023 6. पुजौंही बहरी 0.868 27.07.2022 26.07.2023 7. सरदा बहरी 4.233 27.07.2022 26.07.2023 8. पटेहरा कोठार बहरी 0.312 27.07.2022 26.07.2023 9. रोजहा बहरी 0.952 27.07.2022 26.07.2023 10. पथरौंही बहरी 0.617 27.07.2022 26.07.2023 11. पुजौंही बहरी 0.093 27.07.2022 26.07.2023 12. गोड़ाही बहरी 1.820 27.07.2022 26.07.2023 13. लौआ बहरी 1.359 27.07.2022 26.07.2023 14. अमडिहा बहरी 1.166 27.07.2022 26.07.2023 15. उमरिया बहरी 0.657 27.07.2022 26.07.2023 16. मयापुर बहरी 0.259 27.07.2022 26.07.2023 17. डढ़िया बहरी 1.638 27.07.2022 26.07.2023 18. डढ़िया बहरी 1.203 27.07.2022 26.07.2023 19. बदैला बहरी 0.735 27.07.2022 26.07.2023 20. बर्दैला बहरी 0.928 27.07.2022 26.07.2023 21. परवा बहरी 0.362 27.07.2022 26.07.2023 22. झरी बहरी 2.586 27.07.2022 26.07.2023 23. लौआ बहरी 2.041 27.07.2022 26.07.2023
2. सार्वजनिक प्रणयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- महान परियोजना (गुलाब सागर) अंतर्गत बहरी नहर विस्तार योजना ( व्दितीय चरण) के तहत शाखा / उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
3. भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी बहरी/ सिहावल से देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
1162
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 06-3-82-23-24- भू-अर्जन- परमण्डल-1792
बैतूल, दिनांक 14 फरवरी 2024
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हेक्टे. लगभग में)
4 2
3
1
मुलताई परमण्डल 0.076 बैतूल (म.प्र. )
6
5
इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन
उप मुख्य इंजीनियर
(निर्माण ) , मध्य रेल्वे
बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
1
ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे .में)
4
3
5
0.280
472/1/1
0.074 (पक्कामकान एवं बागड़ा कवेलू की झोंपड़ी स्थित है) अंजू, इमरत, अनंतराम, भीमराव, श्यामराव पुत्र मंसाराम, शांतीबाई पुत्री मंसाराम, वंदना पुत्री रामराव, नारायण , निरंजन, टेकचंद पुत्र ओझू, चम्पा, चंद्रकला पुत्री ओझू किराइ सा. देह
2
0.002
0.158
461/5
फूलचंद व. धमाकर पिता हरीराम जाति किराइ सा. देह
योग
0.438 0.076
2 1163
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के तहत रेल लाईन के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1164
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 16 फरवरी 2024
क्र. 73-अ-82-21-22-भू-अर्जन-24-1528
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
:: अधिसूचना::
भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित शासकीय भूमियों पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों (मकान इत्यादि) की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
:
(1) परियोजना का नाम
आपचंद मध्यम सिचाई परियोजना
(2) भूमि का विवरण
1.
:
जिला
सागर
:
2.
तहसील
सागर
3.
:
ग्राम
आपचंद
4.
पट. ह. नं.-
:
109
5.
:
3820-355 वर्गमीटर
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
प्रभावित मकान का विवरण
भूमि पर निर्मित मानधारक काविवरण
सरल क्रमांक
खसरा नंबर
धारा 3 ड एवं ग के तहत प्रभावित कुटुंब वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)
1
2
3
4
झोपडी / कच्चाकबेलू/टिन शेड/पक्का गाटर फर्शी/ आर.सी. सी. 5
6
7
म.प्र.शासन
958
28.05
निरंक
आरसीसी,
1
सूरज सींग पिता राधे आदिवासी
64.5
पक्की दीवाल , चद्दर छाये ,
54.18
पक्की दीवाल ऊपर बरसाती
म.प्र.शासन
958
28
निरंक
कच्चा झोपड़ा
2
हल्लेभाई पिता मुरलीधर आदिवासी
म.प्र.शासन
958
46.8
निरंक
3
राधिकारानी पति धनसीग आदिवासी
ईट की कच्ची दीवार कबेलू एवं सीमेंट शीट छाई
972
म.प्र.शासन
गाटर 26.33
निरंक
हरप्रसाद पिता वृंदावन सेन
पक्का, फर्शी
4
12.9
प्रथम तल कबेलू
15
पक्कीदीवाल चद्दर छाई 1165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
972
म.प्र.शासन
पक्कागाटर फर्शी
26.33
निरंक
रामदास पिता वृंदावन सेन
12.9
प्रथम तल कबेलू
5
15
पक्की दीवाल चद्दर छाई
98.55
कच्ची सार भूसाघर
म.प्र.शासन
53.46
निरंक 972
कच्चा मकान कबेलू
6
वृंदावन पिता रघुनाथ सेन
म.प्र.शासन
972
35.15
निरंक
पक्की दीवार शीट छाई
प्रहलाद पिता वृंदावन सेन
109.58
पक्कीदीवाल चद्दर छाई
7
23.04
प्रथम तल कबेलू
36
गाटर
पक्का, फर्शी
972
म.प्र.शासन
35.91
कच्चा मकान सीमेंट सीट छाई
निरंक
8
अशोक पिता तरबर आदिवासी
म.प्र.शासन
972
16.1
निरंक
पक्कीदीवार चद्दर छाई
9
राजेश पिता मोहन आदिवासी
म.प्र.शासन
972
36.58
मकान
निरंक
10
देवी सींग पिता तरबर आदिवासी
कच्चा चद्दर छाई
म.प्र.शासन
979
18.8
मकान
11
तखत सींग पिता बुख्खे आदिवासी
कच्चा सीमेंट शीट छाई
म.प्र.शासन
979
27.2
कच्चा मकान बरसाती छाई
निरंक
12
ऊधम पिता तखत सींग आदिवासी
म.प्र.शासन
979
आर.सी.सी.
36.11
निरंक 13
श्रीराम पिता परशराम आदिवासी
म.प्र.शासन
979
23.76
कच्चा मकान सीमेंट सीट छाई
निरंक परशराम पिता जयराम आदिवासी
14
21.6
कच्चा मकान कबेलू छत
24.19
कच्चा मकान बरसाती छाई
म.प्र.शासन
979
आर.सी.सी.
31.05
निरंक
15
महेश पिता धनीराम आदिवासी
17.2
कच्चा झोपड़ी
म.प्र.शासन
979
28.14
निरंक
पक्कीदीवार चद्दर छाई
16
रतन पिता धनीराम आदिवासी
25.6
कच्ची दीवार कबेलू छाये
म.प्र.शासन
979
38
निरंक
कच्चा कबेलू
17
हल्लेपिता ठलू आदिवासी
गाटर फर्शी
57.95
म.प्र.शासन
979
19.2
पक्की दीवार बरसाती छाई
निरंक
18
देवेन्द्र पिता तखतसींग आदिवासी
25.6
कच्ची दीवार कबेलू छाये
979
म.प्र.शासन
31.59
निरंक
पक्कीदीबार कबेलू
19
रामप्रताप पिता भगवानसींग राजपूत
पक्कागाटर फर्सी
23.74
म.प्र.शासन
979
56.19
निरंक
पक्कीदीबार सीमेंट शीट छाई
20
राजकिशोर पिता भगवानसींग
म.प्र.शासन
979
78.39
निरंक 21
पक्कीदीबार कबेलू
भगवानसींग पिता अमरसींग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1166
म.प्र.शासन
979
316.9
पक्कीदीवार गाटर फर्सी
निरंक
22
कलूपिता ठलू आदिवासी
316.9
प्रथम तल कबेलू
979
म.प्र.शासन
27.72
निरंक
विश्राम पिता सोवत आदिवासी
पक्की दीवार चद्दर छाई कबेलू छाये
23
55.125
पक्की दीवार चद्दर छाई कबेलू छाये
म.प्र.शासन
979
40.32
निरंक
कच्चा मकान कबेलू
24
सिब्बू पिता गोरेलाल रजक
म.प्र.शासन
40.32
निरंक 25
पप्पूपिता सिब्बू
कच्चा मकान कबेलू
म.प्र.शासन
40.32
निरंक 26
वीरेन्द्र पिता सिब्बू कच्चा मकान कबेलू
म.प्र.शासन
979
आर.सी.सी.
31.5
निरंक
27
रामचरन पिता सिब्बू रजक
म.प्र.शासन
979
36.4
आर.सी.सी.
निरंक
28
देवेश पिता नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव
म.प्र.शासन 979
94.08
निरंक
नर्मदा पिता रामप्रसाद श्रीवास्तव
पक्का मकान पिलर सामेंट शीट छाई
29
63.9
पिलर सामेंट बरसाती छाई
म.प्र.शासन
979
59.22
पक्कीदीवार सीमेंट सीट छाई
निरंक
राजकुमार पिता
30
अमरसींग राजपूत
म.प्र.शासन 980
43.2
निरंक
पक्का मकान गाटर फार्सी
बेबी बाई पति रामकृष्ण राजपूत
37.8
31
पक्कीदीवार सीमेंट शीट छाई
56.52
पक्कीदीवार सीमेंट शीट छाई
980
म.प्र.शासन
28.38
आर.सी.सी.
निरंक
32
मनोज पिता खुमान अहिरवार
म.प्र.शासन
980
31.39
आर.सी.सी.
निरंक
33
सोवत पिता फुल्ले अहिरवार
म.प्र.शासन
980
40
निरंक
पक्की दीबार कबेलू
34
अनिल पिता सोवत अहिरवार
30
कच्चा मकान बरसाती छाई
म.प्र.शासन
42.43
निरंक
35
1037 सुरेन्द्र, देबेंन्द्र पिता भगोले अहिरवार
गाटर फर्सी प्रथम तल कबेलू छाये
म.प्र.शासन 1037
पक्का मकान गाटर फर्सी
31.82
निरंक
36
रामा पिता नन्नूराम अहिरवार
7.75
पत्थर की दीवार फर्सी छाई
1037
म.प्र.शासन
25.2
निरंक
रूकमन पति चरन अहिरवार
कच्चा मकान शीट छाई अंदर छाप
37
33.8
कच्चा मकान आधा छपपर टूटा
1037
म.प्र.शासन
37.82
मोहन
कच्चा मकान कबेलू छाये
38
अंतूपिता परसादी अहिरवार
21.7
कच्चा मकान चद्दर छाई
म.प्र.शासन
1037
17.02
गाटर फर्शी
निरंक
गनेश पिता छःकोड़ी धानक
11.96
39
पक्कीदीवार कबेलू( अंग्रेजी)
12.88
पक्कीदीवार कबेलू
म.प्र.शासन
1037
गाटर फर्शी
17.02
निरंक
40
देशराज पिता गनेश धानक
11.96
12.88
पक्कीदीवार कबेलू( अंग्रेजी) पक्कीदीवार कबेलू 1167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
1037
म.प्र.शासन
49.56
निरंक
कच्चा मकान कबेलू छाये
41
गौरीशंकर पिता फुल्ले धानक
26.88
कच्चा मकान सामेंट शीट छाई
1037
म.प्र.शासन
16.74
पक्कामकान गाटर फासी
निरंक
42
हीरालाल पिता फुल्ले धानक
21.7
कच्ची दीवार कबेलू छाये कच्ची दीवार बरसाती छत
11.16
म.प्र.शासन
1037
पक्का मकान गाटर फार्सी
28.56
निरंक 43
जालम पिता धनजू धानक
27.2
कच्ची दीवार सीमेंट शीट छाई
म.प्र.शासन
1037
18.55
निरंक
कच्चा मकान फर्सी छाई
44
भलूपिता परसादी धानक
16.96
कच्चा मकान बरसाती छाई
45 म.प्र.शासन
43.8
निरंक 1037 मगन पिता डोमन धानक कच्चा मकान कबेलू
म.प्र.शासन
1037
40.87
निरंक
कच्चा मकान चद्दर छाई
46
हीरालाल पिता कलू धानक
म.प्र.शासन
1037
38.4
निरंक
कच्चा मकान कबेलू
47
मोती पिता खनजा अहिरवार
1037
म.प्र.शासन
पक्का गाटर फर्सी
56.64
निरंक
घनश्याम पिता परसादी अहिरवार
20.65
प्रथम तल कबेलू
48
69.85
आर.सी.सी. (पंट्टट्टी)
आर.सी.सी.
45.39
15.93
पक्कीदीवार चद्दर छाई
1037
म.प्र.शासन
38.54
आर.सी.सी.
निरंक
49
कुंजी पिता मिहीलाल अहिरवार
60
पक्कागाटर फर्शी
979
म.प्र.शासन
गाटर फर्शी
78.28
निरंक
50
अशोक पिता बल्देव अहिरवार
980
म.प्र.शासन
34.2
निरंक
कच्चा मकान कबेलू
51
सचिन पिता अशोक अहिरवार
म.प्र.शासन
979
22.2
पक्कामकान चद्दर छाई
निरंक
52
राजकुमार पिता मोहनसींग आदिवासी
53 म.प्र.शासन 1037 पंचायत भवन
पक्कामकान
5.39
निरंक
योगः-
3820.355
3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत अनुमोदित पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार आर्थिक अनुदान एवं अन्य सहायतायें स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी । (1
) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर , जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
1168
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
[भाग 1
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा , न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
(9) किसी कारीगर , छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
(
10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
11 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार " पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।
(
(12
) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(
(14 ) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
6- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । (2)
भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन । (3)
(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
यथेचित पंचायत घर
(7)
(8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो ।
(9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(10) स्थल पर रहने वाले जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु 1169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
(12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
(15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(17) बच्चो के लिए कीड़ा क्षेत्र
(18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो (20)
(21 ) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(23) अधिनियम की धारा उड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
5- प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा आपचंद तहसील सागर की शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 1037/1 रकवा 2.000 हे. पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेग
अधिकारी 6-अधिनियम 2013 की धारा -21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन सगर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 29/03/2024 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा -20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।
7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक -01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1170
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 179-भू-अर्जन-2023-24
सीधी, दिनांक 15 फरवरी 2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य रीवा-व्यौहारी- टेटका मोड सेक्शन एस.एच. - 57 सड़क निर्माण कार्य का भाग है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।
-: अनुसूची :-
(1 ) भूमि का वर्णन : -
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल क्र. खसरा नम्बर
कुल रकवा
सीधी
रामपुर नैकिन
अमिलई
अमिलई
रकवा 1.480 हे ०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
कुल अर्जित रकवा
(1) (2) (3) (4) 01
99 5.650 0.960 (5)
(6)
रीवा-व्यौहारी - टेटका मोड सेक्शन एस.एच. - 57
म.प्र. सड़क विकास निगम लि०
शहडोल (म.प्र .)
02 430
0.040
0.040
रीवा- व्यौहारी - टेटका मोड सेक्शन एस.एच. - 57
म.प्र . सड़क विकास निगम लि०
शहडोल (म.प्र. )
03 431 0.230 0.230
रीवा- व्यौहारी - टेटका मोड सेक्शन एस.एच. - 57
म.प्र. सड़क विकास निगम लि०
शहडोल (म.प्र.)
04 433 0.220 0.180
रीवा-व्यौहारी-टेटका मोड सेक्शन एस.एच.- 57
म.प्र. सड़क विकास निगम लि०
शहडोल (म.प्र .)
1171
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. खसरा नम्बर
कुल रकवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
कुल अर्जित रकवा
(2)
(1)
(3) (4) 05 435 0.150 0.010 (5)
(6)
एस.एच. - 57 रीवा- व्यौहारी- टेटका मोड सेक्शन
म.प्र. सड़क विकास निगम लि ०
शहडोल (म.प्र. )
06 436 0.120 0.060
रीवा-व्यौहारी - टेटका मोड सेक्शन एस.एच. - 57
म.प्र. सड़क विकास निगम लि ०
शहडोल (म.प्र. )
6.410
कुल योग
1.480
है। भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 676-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 20 फरवरी 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा (ग) नगर /ग्राम - बड़खेरा (घ) क्षेत्रफल- 1.4100 हे ० मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
1172
क्रमांक
खसरा नंबर
1
52/1
2
51
3
50/2
4
50/3
5
55/1
6
55/2
7
55/3
8
46/1
9
46/2
10
46/3
11
45/1
12
45/2
13
45/3
14
35
15
57
16
34
17
32
18
30/1
19
31
20
29
21
27/1/1
22
27/1/2
23
27/2
24
27/3
25
27/4
26
182
27
183
28
188/2/3/1/1
3 29
2/2 30
31
2/4
32
190
कुल योग :-
(
[भाग 1
अर्जित रकवा (हे . में)
0.1830
0.0150
0.0060
0.0500
0.2160
0.0810
0.0090
0.0370
0.0040
0.0520
0.0320
0.1410
0.0040
0.0250
0.2440
0.0020
0.0060
0.0270
0.1350
0.0260
0.0470
0.0680
1.4100 हे.
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सोनवर्षा सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
क्र. 677- भू-अर्जन-2024
1173
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - करहीखुर्द
(घ) क्षेत्रफल- 1.6130 हे0
क्रमांक
खसरा नंबर
1
77/1/2
2
63/2/2
3
62/3
4
65/1/3
5
64/1/3
6
108/2
7
89/1
8
90
9
79/2
10
68
11
45
12
77/3
13
111
14
112
15
77/1/1
16
78/1/1
17
108/1
18
71/2
19
65/2/2
20
64/2/2
21
63/2/1 अर्जित रकवा (हे. में)
0.0160
0.0700
0.0050
0.1830
0.0210
0.0020
0.0160
0.0040
0.1140
0.1450
0.0450
0.0050
0.0160
0.1070
0.0150
0.0050
0.0120
0.0380
0.1560
0.0260
0.0250 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1174
22
63/4 23
62/4 24
63/1 25
80 26
81 27
109 28
110 29
248 30
250 31
251 32
67
कुल योग :-
0.0310
0.0040
0.0990
0.1220
0.0090
0.0100
0.0300
0.1130
0.0950
0.0180
0.0560
1.6130हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की करहीखुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।
( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 678-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर /ग्राम - पतेरी
(घ) क्षेत्रफल- 1.7060 हे० 1175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
खसरा नंबर क्रमांक
1 106/3
2 107/2
3 107/3
4 108/2
5 109/1
6 109/2
7 109/3
8 110/1
9 110/2
10 148
11 88
12 87/1/1
13 87/1/2
14 87/2
15 86
16 90/2
17 91/2
18 92/1
19 92/2
20 14/1
21 14/2/1
22 14/2/2
23 17/2
24 15/1/2
25 15/2
26 18
27 19/3
28 20/1
29 20/2
30 21
31 33
32 32
कुल योग:-
अर्जित रकवा (हे. में)
0.0850 0.0710 0.0540 0.0090 0.0050 0.0160 0.0030 0.0330 0.0330 0.0880 0.0730 0.0430 0.0730 0.1540 0.0780 0.0150 0.0280 0.0660 0.0660 0.0750 0.1230 0.0100 0.0030 0.0050 0.0020 0.0730 0.0010 0.1110 0.1100 0.1670 0.0070 0.0260 1.7060 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की उमरी माइनर के निर्माण हेतु ।
(
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1176
क्र. 679-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर /ग्राम उरदान
(घ) क्षेत्रफल- 2.9815 हे0
खसरा नंबर क्रमांक
15/1/2 1
16 2
18 3
19 4
20/1/2 5
27 6
28 7
234 8
235/1 9
235/2 10
226 11
221 12
220 13
265 14
264 15
263/1/1 16
263/1/2 17
263/1/3 18
263/2/1 19
262/1 20
476 21
475 22
474 23
473 24
472 25
अर्जित रकवा (हे. में)
0.0140
0.0080
0.0670
0.1140
0.0285
0.1170
0.2170
0.0080
0.0540
0.0540
0.0870
0.1100
0.1260
0.1260
0.0080
0.1220
0.0620
0.0590
0.0200
0.0160
0.1520
0.0080
0.1180
0.0080
0.0030 1177
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
463/1 26
463/2 27
462/1 28
462/2 29
462/3 30
462/630 31
538 32
537 33
460/1 34
461/1 35
458/1 36
459 37
440 38
432 39
430 40
412 41
413 42
429 43
414 44
229 45
415 46
416
47
417/1 48
417/2 49
148 50
616 51
431 52
कुल योग :-
(
0.0430
0.0500
0.0350
0.0350
0.0150
0.0520
0.0050
0.0010
0.0550
0.0120
0.0100
0.1100
0.1100
0.0010
0.0420
0.0180
0.0240
0.0020
0.0360
0.1020
0.0420
0.0790
0.0860
0.0600
0.0020
0.1380
0.1100
2.9815 हे.
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र .) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की पोड़ी गरादा माइनर 01 के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1178
क्र. 680- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर /ग्राम - कोलगवां (घ) क्षेत्रफल- 1.7610 हे०
खसरा नंबर क्रमांक
1 54/2
2 48
3 49
4 51/2
5 47
6 46
7 45
8 29/2
9 30/2
10 43/1
11 43/2
12 42
13 41
14 39
15 50
16 38
कुल योग :-
अर्जित रकवा (हे. में)
0.3780 0.0100 0.1800 0.1420 0.2070 0.1040 0.1180 0.1550 0.0320 0.0700 0.0350 0.2550 0.0080 0.0030 0.0120 0.0520 1.7610हे.
* (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की गोबरांकला माइनर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 681 - भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन /निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर /ग्राम - चौथार (घ) क्षेत्रफल- 1.0590 हे ०
खसरा नंबर क्रमांक
1 113 2 124 3 123 4 118 5 119/1 6 119/2 7 110/2 8 110/3 9 103/1 10 103/2 11 102 12 97 13 98 14 99/1 15 99/2 16 96 17 93 18 94 19 80/1/1 20 80/1/2 21 80/2 22 79/1 23 65 24 66
अर्जित रकवा (हे. में)
0.1420 0.0230 0.0400 0.0640 0.0500 0.0090 0.0630 0.0220 0.0420 0.0330 0.0100 0.0310 0.0060 0.0500 0.1570 0.0140 0.0390 0.0330
1180
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
25
71
26
70
27
69
28
67
29
68/2
30
76
31
122/1
32
122/2
कुलयोग:-
[भाग 1
0.0160
0.0270
0.0140
0.0890
0.0180
0.0160
0.0510
1.0590 हे .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की करहीखुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 682-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर /ग्राम नौगवां
(घ) क्षेत्रफल- 0.4730 हे ०
क्रमांक
खसरा नंबर
1
215
2
195
3
196
4
204
5
207
6
203
7
202/1
8
202/2
9
201/2
कुल योग :-
अर्जित रकवा (हे. में)
0.0160
0.1170
0.0440
0.0680
0.0320
0.0320
0.0600
0.0320
0.0720
0.4730हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 683- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - पपरेगा (घ) क्षेत्रफल- 2.1990 हे ०
क्रमांक खसरा नंबर अर्जित रकवा (हे. में) 1 299 0.0420 2 298 0.0010 3 297 0.0730 4 294 0.0010 5 293 0.0520 6 291 0.0560 7 292 0.0090 8 290 0.0070 9 287 0.0010 10 360 0.0140 11 267 0.0140 12 261/1 0.0010 13 260 0.0400 14 259/1 0.0120 15 416 0.0100 16 418 0.0010 17 419 0.0620 18 421 0.0260 19 422 0.0450 20 413 0.0340 21 411 0.0060 22 412 0.0100 23 404 0.0140 24 405 0.0100
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1182
25 400 0.0430
26 395 0.0010
27 399 0.0370
28 398 0.0070
29 384 0.0180
30 392 0.0030
31 390 0.0080
389 0.0470
32
391 0.0080
33
378 0.0020
34
35 377 0.0250
355 0.0070
36
37 356 0.0010
376 0.0330
38
375 0.0100
39
40 371 0.0060
41 369 0.0210
42 370 0.0100
368 0.0060
43
44 367 0.0160
364 0.0250
45
46 365 0.0020
47 520 0.0370
525 0.0180
48
49 524 0.0100
522/1 0.0250
50
51 522/2 0.0250
52 523/2 0.0010
53 539/1 0.0140
54 539/2 0.0130
55 540/1 0.0150
56 540/2 0.0150
57 543/1 0.0100
58 542/1 0.0190
59 542/2 0.0180
60 541/1 0.0130
61 541/2 0.0120
62 552/1 0.0050
552/2 0.0080
63
551 0.0080
64
65 546/1 0.1250
547
66 0.0140
546
1183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
67 548/1 0.0500
68 549 0.0030
69 628 0.0350
70 629 0.0050
71 627 0.0100
72 626 0.0210
73 616 0.0180
74 615 0.0020
75 613 0.0040
76 614 0.0540
77 612 0.0470
78 604 0.0520
79 605 0.0010
80 717 0.0530
81 718 0.0010
82 716 0.0460
83 715 0.0680
84 714 0.0140
85 713/1 0.0220
86 713/2 0.0210
87 712/1 0.0190
88 712/2 0.0180
89 711/1 0.0240
90 711/2 0.0240
91 710/1 0.0050
92 710/2 0.0050
93 709/1 0.0010
94 789 0.0250
95 788 0.0120
96 790 0.0240
97 787/1 0.0030
98 785 0.0610
99 784/1 0.0050
100 784/2 0.0050
101 783 0.0370
102 782 0.0070
103 781 0.0010
104 780 0.0520
105 779 0.0330
106 778 0.0190
107 732/1 0.0050
108 732/2 0.0050
कुल योग :- 2.1990 हे .
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका
की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1184
क्र. 684-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम कुलपुरा
(घ) क्षेत्रफल- 1.5057 हे ०
खसरा नंबर क्रमांक
709 1
710 2
711 3
4
712
723 5
719 6
718 7
717 8
716 9
737 10
739/1 11
739/2 12
740/1 13
740/2 14
670/1 15
670/1/76/5/1 16
17
670/2
670/2/1 18
669/1 19
750 20
751 21
कुल योग :-
अर्जित रकवा (हे. में)
0.1847
0.0750
0.1000
0.0890
0.0250
0.0740
0.0500
0.0150
0.1130
0.0180
0.2240
0.1700
0.1870
0.0870
0.0190
0.0750
1.5057हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका के अंतगर्त कुलपुरा सब माइनर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 711 -भू- अर्जन-2024
सतना, दिनांक 23 फरवरी 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम लगरगवां
(घ) क्षेत्रफल 1.2370 हे ०
क० खसरा नं. अर्जित रकवा
1 657/1/2 0.0020
2 657/1/3 0.0030
3 0.0350
657/1/4
4 657/1/5 0.0130
5 658 0.0400
6 656 0.1100
7 655 0.0050
8 671 0.0210
9 0.0400
659
10 670 0.0420
11 672 0.0500
12 673 0.0350
13 654 0.0550
14 653 0.0300
15 674 0.0680
16 688 0.0550
17 690 0.0520
18 689 0.0400
19 691/1 0.0090
20 691/2 0.0090
21 692 0.0320
22 697/2 0.0060
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1186
23
720
24
719
25
718/1
26
718/2
27
718/3
28
727
29
728
30
716/1
31
716/2
32
716/3
33
714/1
34
607
35
722
36
729/2
37
715/1
38
715/2
39
719
योग
0.1100
0.0080
0.0140
0.0200
0.0140
0.0200
0.0200
0.0080
0.0140
0.0110
0.0050
0.0060
0.0150
0.2050
0.0020
0.0050
0.0080
1.2370
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 712- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता ) (क) जिला - सतना
(ख ) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर /ग्राम बांधी मौहार (घ) क्षेत्रफल- 11.7038 हे 0
क० खसरा नं. अर्जित रकवा 1 1900/2/2/2 0.2800 2 1808/2/4/1/4 0.0120 3 1808/1/2/2 0.0120 4 1739/2 0.0900 5 1738 0.0200 6 1737 0.2050 7 1759/1/2 0.0140 8 1760/1 0.0300 9 1441 0.0270 10 1439 0.0140 11 1444 0.0100 12 1448 0.0080 13 1458 0.1230 14 1334/1953/3/1 0.0630 15 1121/2/1/2 0.0930 16 1122/2/2/1/2 0.2170 17 479/2 0.3280 18 479/3/1 0.0010 19 479/3/2 0.0030 20 479/3/3 0.0040 21 479/3/4 0.0060
1188
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
22
481/1/3/2/3
23
479/4
24
481/1/1/2/1
25
481/1/1/2/2
26
481/1/3/2/1
27
481/1/3/2/4
28
481/2/1
29
481/2/2
30
482/2
31
600
32
590/1/2/2
33
1122/2/2/1/1
34
1159/1
35
1159/2/2
36
289/1/1
37
289/1/2
38
288/1/2
39
288/1/1
40.
267/2/1/1
41
267/2/1/2
42
267/2/1/3
43
267/2/1/4
44
267/5
45
257/2
46
207
47
208
48
209
49
210
50
211
51
236/1/1
52
236/1/2
53
236/2
54
236/3
[भाग 1
0.0200
0.0280
0.0360
0.1390
0.0200
0.0070
0.1600
0.0980
0.0120
0.0140
0.2320
0.1140
0.0120
0.0040
0.3390
0.1680
0.1470
0.1100
0.0160
0.0160
0.0160
0.0160
0.0160
0.0770
0.0090
0.0480
0.0080
0.0320
0.0480
0.0150
0.0150
0.0150
0.0150 1189
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
55
41
56
35/2
57
35/3
58
36/2
59
1443/2
60
42
61
242
62
241
63
243
64
251/1
65
251/2
66
212
67
254/2
68
254/3/1
69
254/3/2
70
256/2
71
259/1
72
259/3
73
260/1/1
74
260/1/2
75
260/1/3
76
260/2/1
77
260/2/2
78
297/1/1/3
79
297/3/2
80
297/3/3
81
296/2/3
82
296/3/2
83
295/2
84
294/1/2/1
85
294/2/2/1
86
294/1/2/2/1
87
294/1/3/2 0.0100
0.0650
0.0450
0.0200
0.0420
0.1280
0.1530
0.0840
0.2910
0.2240
0.0910
0.0400
0.0160
0.0620
0.0640
0.0300
0.0630
0.0690
0.0480
0.0210
0.0270
0.0360
0.0450
0.0750
0.0310
0.1590
0.0480
0.0360
0.0900
0.1220
0.1260
0.1260
0.0800 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1190
461/2/1 88
462 89
464/1 90
470/1 91
470/2 92
471/1 93
471/2 94
253/1/1/1 95
1157/1 96
1157/3 97
1136 98
1135 99
100
474/1/1/2/1/1/1 101
474/1/1/2/1/2 102
474/1/1/2/2 103
474/2/2/2/1/1 104
474/2/2/2/2 105
474/2/2/2/3 106
1361/1 107
1361/2 108
1361/3/2 109
1363 110
1358/2 111
1354 112
1352/2/2 113
1461/2 114
1462 115
1485/1/2/2 116
1485/2/2 117
1487 118
1486 119
0.2540
0.0560
0.0540
0.0360
0.0430
0.0650
0.1600
0.1570
0.0880
0.0960
0.0580
0.0070
0.0300
0.0420
0.0980
0.1120
0.0600
0.0620
0.0660
0.0080
0.0080
0.0080
0.1020
0.1420
0.1200
0.0670
0.0150
0.0850
0.0480
0.0310
0.0220
0.0070
0.0910
1488/2/2
120
1489/2 121
0.0440 1191
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1]
122 1442 0.0780 123 1346/1/2 0.1580 124 1440/2/2 0.1000 125 1440/2/3/1/1 0.0340 126 1440/2/3/2 0.0320 127 1440/2/7/1 0.0100 128 1758/1/2/2/2 0.1340 129 1758/2/2/2/2 0.1200 130 1748/2/2 0.0210 131 1747/2/2 0.0040 132 1723/2 0.1800 133 1724/2 0.0120 134 1725/1/2 0.0580 135 1725/2/2 0.0520 136 1807/1 0.0540 137 1807/2/2/2 0.0520 138 1807/3/2/2/1 0.0500 139 1809/1/1/1/1/2 0.0040 140 1809/1/1/1/4 0.0840 141 1809/1/1/1/2 0.0040 142 1809/2/1/2 0.0500 143 1809/2/4/1/2/2 0.0840 144 1809/2/2/2 0.0680 145 1809/2/3/2 0.0520 146 1809/2/5/1/2 0.0540 147 1809/2/6/2 0.0560 148 1809/2/7/2/2 0.0980 149 1811/2/2 0.3360 150 1902/5/2 0.0220 151 1901/2/1/2 0.1570 152 1901/2/2/2/2 0.0450 153 591/2 0.0160 154 590/1/2/2/1 0.1700 155 590/2/2 0.2040
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1192
601/2/1 156
601/2/2/2 157
602/2 158
483/2 159
480/2 160
योग - 0.1680
0.1998
0.1680
0.0120
0.0120
11.7038
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद -सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबराव कला माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 713-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला - सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - चौथहा (घ) क्षेत्रफल- 1.5360 हे0 1193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
खसरा नं.
क०
24 1
25/1 2
3
29/1
4
29/2
5
30
6
20/2
7
19/1
8
18/1
9
18/2
10
17/1
16 11
12
13
6/1/1/2
14
6/1/2
15
6/2/1
16
6/2/2/1
17
18
3/2
19
4/2
5/1/1 20
5/1/2 21
योग - अर्जितरकवा
0.0090
0.1580
0.0660
0.1450
0.0290
0.0080
0.2130
0.0010
0.0040
0.0150
0.1830
0.2460
0.1760
0.0260
0.0130
0.2160
0.0280
1.5360
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के महदेई वितरिका की सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1194
क्र. 714-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर /ग्राम - उमरी
(घ) क्षेत्रफल- 1.2080 हे 0
क०
खसरा नं .
1
102/1
2
102/2
3
102/3
4
102/4/1
5
102/4/2
6
107/1
7
107/3/1
8
107/3/2
9
108/1
10
108/2
11
108/380/2
12
122/1/1/1/4
13
122/2/1
14
15
35/1/1
16
35/1/2
17
35/1/3
18
36
19
37/1
20
37/2
21
39/1 अर्जित रकवा
0.0600
0.1780
0.0180
0.1260
0.0020
0.0130
0.0300
0.0700
0.0130
0.0090
0.0470
0.0700
0.0080
0.0540
0.0580
0.0020
0.0030
0.0010
0.0730 1195
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
22
39/2
23
40
24
41/1
25
41/2
26
34/1/1
27
34/1/2
28
34/1/3
29
7/1
30
362
31
277
योग -
0.0020
0.0130
0.0130
0.0030
0.0140
0.0430
0.1100
0.0050
0.1470
0.0230
1.2080
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की उमरी माइनर एवं सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1196
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
[भाग 1
क्र. 715-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता )
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - मतरी बरमेन्द्र
(घ) क्षेत्रफल- 2.1750 हे०
क०
खसरा नं.
अर्जित रकवा
1
3
5
1
40
0.0490
2
44
0.0360
3
45
0.0030
4
47
0.0290
5
48
0.0050
6
43
0.0120
7
42
0.1100
8
41
0.0070
9
27
0.0470
10
26
0.0110
11
170/130
0.0360
12
168/128
0.0730
13
166/1/1/2
0.0630
14
166/126/2
0.0550
15
0.0120
165/1/1/2
16
175/135
0.0560
17
176/136
0.0590
18
177/137
0.0470 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
19
243/203
20
1197
0.0080
245/205
21
0.0010
242/202/1
22
246/206
23
0.0280
0.0730
240/200
24
0.0580
289/247
25
0.0360
285/243
26
0.0220
286/244
27
287/245
28
0.0030
0.0040
377/1/1
29
0.0070
377/1/2
30
376/1
31
376/2
32
375
33
374
34
370/1
35
370/2
36
367
37
371
38
358
39
359
40
357
41
356
42
434/390
43
438/1
44
438/2
45
428/1
46
439/395
47
437/1
48
437/2
49
436/1 0.0070
0.0140
0.0880
0.0050
0.0240
0.1490
0.0270
0.0700
0.0160
0.0800
0.0150
0.0070
0.0050
0.0010
0.0230
0.0230
0.0010
0.0110
0.0030
0.0410
0.0020 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1198
50
444/400/1
51
443
52
442/1
53
445/1
54
445/2
55
470/426
56
473/429/1
57
469/1/1
58
469/1/3
59
469/2
60
469/425/3/1
61
469/425/3/2
62
469/425/4
63
469/425/5
64
472/428/1
65
433
योग -
0.0050
0.0440
0.0030
0.0270
0.1300
0.0440
0.0060
0.0050
0.0030
0.0060
0.0450
0.0370
0.0840
0.0800
0.0060
0.0880
2.1750
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 716-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर /ग्राम - लगरगवां (घ) क्षेत्रफल- 0.8420 हे0 1199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
खसरा नं.
क०
1
40
2
41
3
44/2
4
44/3
5
45/3
48 6
7
49/1
482 8
9
483
10
476
475 11
12
474
470 13
471 14
459 15
468 16
467 17
466 18
19
465/2
20
465/3/1
21
465/3/2/2
22
465/3/2/3
23
465/3/2/4
24
465/3/2/5
25
464/3/2/5
26
477
27
2
योग
अर्जितरकवा
0.0280
0.0140
0.1320
0.0730
0.0080
0.0480
0.0140
0.0030
0.0060
0.0800
0.0080
0.0660
0.0010
0.0730
0.0030
0.0250
0.0230
0.0070
0.0180
0.0840
0.0050
0.0210
0.0320
0.0550
0.0110
0.0010
0.0030
0.8420
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर 01 एवं 02 के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1200
क्र. 717- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - भरहुत (घ) क्षेत्रफल- 9.8970 हे ०
खसरा नं.
क०
1 97 2 96/1/1 3 96/1/2 4 96/2 5 95/1/2 6 95/1/3 7 95/2 8 93 9 92 10 89 11 90 12 75/1 13 75/2 14 76 15 70/1/1 16 70/1/2 17 70/1/3/1/2 18 70/2 19 69 20 68 21 58/1 22 58/2/3 23 59/1 24 59/2
अर्जित रकवा
0.0150 0.0060 0.0080 0.0080 0.0610 0.0560 0.1230 0.0370 0.0380 0.0370 0.0360 0.0210 0.0340 0.0350 0.0390 0.0390 0.0390 0.0580 0.0100 0.0730 0.0560 0.0560 0.0630 0.0560
1201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
25
50/2
26
45
27
46
28
44
29
43/1
30
43/2/1
31
43/2/2
32
31/1/1/2
33
31/1/2
34
31/1/3
35
31/2
36
31/3
37
28/1/2/2
38
27/1
39
27/2
40
26
41
24
42
23
43
146/1
44
146/2
45
147
46
148
47
145
48
144
49
17676/1/1/1
50
176 76/1/1/2
51
176176/1/2
52
191/ 91/1
53
191, 01/2
54
190/1
55
190/2, /2/1
56
190/2, 0/2/2
57
188/4
58
189/2 /2/ 1
59
189/2/3
60
187/1 0.0040
0.0520
0.0150
0.0560
0.0160
0.0310
0.0080
0.0100
0.1100
0.1450
0.0590
0.1970
0.1900
0.1980
0.1170
0.0290
0.0570
0.0540
0.0860
0.0060
0.0880
0.0080
0.0880
0.4250
0.1760
0.0280
0.1760
0.0850
0.0560
0.0500
0.0570
0.0100
-.-0.0200
0.0150
0.0530
0.0180 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1202
61
193/1
62
193/2
63
275/1
64
275/2
65
272/1
66
272/2
67
272/3
68
272/4
69
272/5
70
267/1
71
267/2
72
267/3
73
264/2
74
263
75
268
76
810
77
812
78
777/1/1
79
648
80
647
81
646
82
645
83
644
84
643/1
85
643/2
86
642/2
87
642/3
88
774
89
1053
90
1054
91
1055/1
92
1055/2
93
1056/1 6/1
94
1056/2
95
1056/3
96
1059 0.1740
0.0350
0.0070
0.1500
0.0050
0.0170
0.0190
0.0200
0.0200
0.0800
0.0200
0.0700
0.0150
0.0560
0.0220
0.0200
0.0380
0.0090
0.0520
0.0900
0.0900
0.0660
0.0300
0.0600
0.0600
0.0710
0.0710
0.0300
0.0720
0.0180
0.0800
0.0800
0.0950
0.1100
0.1100
0.0450 1203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
97
1060
98
1061/2
99
1062/2
100
1063/2
101
1064/1
102
1064/2
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1057/1
105
1052
106
1017/1
107
1015/2
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91
109
77
110
47
111
194/1
112
194/2
113
194/3
114
274
115
261
116
349
117
328/2/1
118
329/2/1
119
329/3/2
120
329/1/1
121
329/1/2
122
329/2/2
123
329/2/3
124
329/3/1
125
329/4
126
328/4
127
694
128
693
129
650/2/3
130
650/2/2
131
650/1/1
132
650/2/5 0.0100
0.1300
0.1250
0.0120
0.0970
0.0960
0.0960
0.0200
0.0550
0.0100
0.2500
0.0150
0.0330
0.0100
0.0060
0.0100
0.0100
0.1100
0.0800
0.1390
0.0080
0.0560
0.0560
0.0670
0.0750
0.0150
0.0630
0.0780
0.0870
0.0340
0.0660
0.2030
0.0650
0.0610
0.1060
0.0060 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1204
133
563
134
813/1
135
813/2
136
778/2/4
137
778/2/2/1
138
778/2/1/2
139
778/2/1/1
140
778/1
141
780
142
782/2
143
781
144
785/2
145
786/2
146
785/1
147
784
148
791/1/2
149
791/1/1
150
791/2
151
794/1
152
796
153
795
154
797/2
155
875/2
156
875/1
157
876/2
158
876/1
159
889
160
890
161
892/2
162
1009
163
1010/1/2
164
1010/1/1
165
1010/2
योग-
0.0050
0.0150
0.0160
0.0290
0.0100
0.0510
0.0390
0.0800
0.0020
0.0040
0.0500
0.0030
0.0020
0.0700
0.0040
0.0180
0.0180
0.0750
0.0120
0.0240
0.0400
0.0090
0.0020
0.0240
0.0240
0.0380
0.2510
0.0080
0.1680
0.1370
0.1420
0.1270
0.2360
9.8970
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1205
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 718-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर (ग) नगर / ग्राम - चौरा
(घ) क्षेत्रफल- 1.9840 हे 0
आराजी क्र.
स.क्र. 1 7 2 57/1 3 57/2 4 57/3/1 5 57/3/2 6 57/3/3 7 57/3/4 8 58/3/1 9 59/3/1 10 59/3/2 11 59/3/3 12 59/3/4 13 54/2 14 85/1 15 85/2 16 47/1 17 47/2 18 48
अर्जित रकबा
0.0280 0.1050 0.1050 0.0110 0.0110 0.0120 0.0120 0.0030 0.0040 0.0040 0.0040 0.0040 0.1220 0.1440 0.1440 0.0800 0.0050 0.1440
1206
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
19
49
20
36
21
37
22
33
23
25
24
35
25
32/1
26
32/2
27
29/1
28
29/2
29
30
30
55
31
56
[भाग 1
0.2160
0.0200
0.0380
0.0480
0.1500
0.0250
0.0870
0.0490
0.0140
0.0140
0.1630
0.1210
0.0970
निजी खाता भूमि योग रकवा 1.9840हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 )की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 719- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील - रघुराजनगर
(ग) नगर / ग्राम - चनपुरवा
(घ) क्षेत्रफल- 2.7720हे0
स.क्र . आराजी क्र. अर्जित रकबा
1 41 0.0080
2 42
0.4370
3 42/210
4 43 0.0280
5 44/1/1 0.1120
6 44/1/3 0.0270
7 44/2 0.3200
8 46/1/1/2 0.1520
9 46/1/1/3 0.1920
10 46/2 0.1040
11 47/1/3 0.0060
12 55/1
13 55/2 0.0290
14 55/3
15 56/1
16 56/2 1.1080
17 56/3
18 58/1/2/2 0.0880
1208
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1
19
58/1/2/3
0.0880
20
80/8/1
21
80/8/2
0.0120
22
80/8/3
23
81/8/1
24
81/8/2
0.0200
25
81/8/3
26
51/2
0.0210
27
59
0.0120
28
56/224/2
0.0080
निजी खाता भूमि योग रकवा 2.7720हे .
(
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 720-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर / ग्राम - चौरा खुर्द
(घ) क्षेत्रफल- 1.7250हे0
अर्जित रकबा
स.क्र .
आराजी क्र.
0.1670
28/1/1
1
0.0010
16/1
2
3
13/60/1/1
1.1030
13/60/1/2
4
13/60/1/3
5
6
0.3230
7
13/2/1
0.0590
8
14/1
0.0580
14/2
9
0.0020
15
10
0.0080
11
10/59
0.0040
12
निजी खाता भूमि योग रकवा 1.7250हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1210
क्र. 721-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः--
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर / ग्राम - बराकला
(घ) क्षेत्रफल- 8.1760 हे0
अर्जित रकबा
स.क्र. आराजी क्र.
1 757 0.0040
2 758 0.0700
3 759 0.1380
4 760 0.0280
5 760/2 0.2160
6 761 0.0200
7 762 0.0400
8 763/1
0.0040
9 763/2
10 764 0.1620
11 770/1 0.1630
12 770/2 0.1630
13 771/1/1
14 771/1/2
0.2650
15 771/2/1/1
16 771/2/1/2
17 771/2/2 0.0720
18 772 0.2180
19 753/1 0.1750
20 753/2/1 0.1620
1211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
21 753/2/2/1
0.1620
22 753/2/2/2
0.0480
23 754
0.2360
24 751/1
0.0120
25 751/2
26 750/1
0.0200
27 750/2
28 750/3
0.0720
29 773/1/2/1
0.0880
30 773/1/2/2
0.1040
31 773/1/2/3
773/1/2/4 0.1120
32
0.2780
33 755/1
755/2 0.0100
34
0.1040
35 742/1
0.0080
36 742/2/1
0.1200
37 742/2/2
0.0720
742/3
38
39 743/1
0.0200
40 743/2
0.0270
41 687
0.3240
42 734/1
0.0380
43 740
44 737/1
0.1260
45 737/2
0.0180
46 738
0.2460
47 680
0.0250
48 681/1
0.0500
49 681/2
0.0500
50 681/3
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
1212
681/4 51
672 52
673 53
663 54
662/1 55
669 56
664 57
665 58
666 59
661/1/3 60
808 61
809 62
810 63
810/1046 64
856 65
870 66
857/2/2 67
857/2/3 68
863 69
864 70
865/1 71
865/2 72
865/3 73
868/1/1/1 74
868/1/1/2 75
868/1/1/3 76
868/1/2/1/1 77
868/1/2/1/2 78
868/1/2/2/1 79
868/1/2/2/2 80
0.0500
0.0320
0.4580
0.2160
0.0950
0.0640
0.0400
0.1310
0.0760
0.0060
0.0260
0.0800
0.3500
0.2730
0.0560
0.2560
0.0060
0.0600
0.1800
0.0100
0.0760
0.1260 1213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
81
867/1
82
867/2
83
867/3
84
869/1037/1/1
85
869/1037/2/2
86
869/1037/1/3
87
877
88
878
89
874/1
90
908
91
898/1
92
898/2
93
906
94
904 0.0880
0.0800
0.0720
0.1240
0.0460
0.0020
0.0560
0.3380
0.0020
0.2400
0.0300
0.0880
0.0730
निजी खाता भूमि योग रकवा 8.1760हे .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1214
क्र. 722-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर /ग्राम - चिरहुली 142
(घ) क्षेत्रफल- 4.7730हे0
आराजी क्र. स.क्र .
42/1/1 1
44/1 2
44/2/1/1 3
44/2/1/2 4
44/2/2 5
43/1 6
43/2 7
41/2/1 8
45/2/2/1 9
46/1/1 10
46/2/1/1 11
46/2/1/2 12
46/2/2/1 13
46/2/2/2 14
48/1 15
48/2 16
48/3 17
48/4 18
अर्जित रकबा
0.0360
0.0270
0.0150
0.0150
0.0870
0.0860
0.0420
0.0040
0.0650
0.0810
0.0810
0.0810
0.0410
0.0400
0.0780
0.0650
0.0650
0.0650 1215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
19 89/2 0.0200 20 90/1/1 0.0500 21 90/1/4 0.0500 22 90/2 0.1020 23 91/1 0.1000 24 91/2 0.1010 25 94 0.0370 26 95 0.9070 27 96 0.0730 28 196/1 0.0040 29 196/2 0.0100 30 197/1 0.0030 31 197/2 0.2470 32 197/3 0.0100 33 198/1 0.0020 34 198/2 0.3720 35 209/1 0,2300 36 202/1 0.2270 37 202/2/1 0.0400 38 0.0350 39 204/2/1 0.0020 40 205/1 0.0800 41 205/2 0.0820 42 205/3 0.0800 43 206 0.1980 44 216 0.0020 45 217 0.0580 46 218 0.2440
1216
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
[भाग 1
47
219
0.2040
48
220
0.1730
49
221
0.0560
निजी खाता भूमि योग रकवा 4.7730हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 723-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर / ग्राम - खड़ौरा
(घ) क्षेत्रफल- 1.3850 हे0
स.क्र.
आराजी क्र .
अर्जित रकबा
1
0.1920
2
3/1/1/2
0.1020
3
3/1/2
0.2300
4
3/2
0.5800
5
2
0.1570
6
26/1
0.0540
7
25
0.0020
8
30/1
0.0680
निजी खाता भूमि योग रकवा 1.3850हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 724-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-(म.प्र . शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर /ग्राम पैकोरी
(घ) क्षेत्रफल- 0.4590हे 0
अर्जित रकबा
आराजी क्र.
स.क्र .
0.0690
356/2
1
0.1100
356/3
2
0.1920
356/4
3
0.0840
348/1
4
0.0040
355/2
5
निजी खाता भूमि योग रकवा 0.4590हे .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
[भाग 1 1218
क्र. 725-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता )
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग ) नगर / ग्राम - खड़ौरा
(घ) क्षेत्रफल- 0.5790 हे 0
अर्जित रकबा
स.क्र.
आराजी क्र.
0.3360
25
1
0.1160
2
26/1
0.0070
3
26/2
0.0760
4
27/1
0.0440
5
27/2
निजी खाता भूमि योग रकवा 0.5790हे .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 117-भू-अर्जन-24
देवास , दिनांक 22 फरवरी 2024
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , (अधिनियम
2013 क्र.30 सन 2013) ]
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-1 में "आई.एस.पी. पार्वती फेस I& II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अंतर्गत ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद जिला देवास (म.प्र . ) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस. पी. पार्वती फेस I& II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
ग्राम- ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद
विवरण
क.
1.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर )
योग सिंचित
असिंचित
0.0360 हैक्टेयर 0.0360 हैक्टेयर
आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण
अनुसूची-2
" आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-
ग्राम- ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद
भूमि का कुल रकबा
क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का खसरा नाम क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
सिंचित असिंचित कुल असिंचित
सिंचित
3
4
2
1
1
210/2
9 कुल 6
7
5
8 0
0
0.0360 हैक्टेयर
0.0360 हैक्टेयर 1.4500 हैक्टेयर
1.4500 हैक्टेयर
रहीस पिता इन्दूस खां निवासी ग्राम कृषक देवसिराल्या
0.0360 हैं.
कुल प्रभावित रकबा
1220
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
क्र. 122-भू-अर्जन-24
[भाग 1
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, ( अधिनियम
2013क्र.30 सन 2013) ]
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -1 में " आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अंतर्गत ग्राम- भण्डारिया, तहसील सतवास जिला देवास (म.प्र. ) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस. पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण " से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
ग्राम- भण्डारिया, तहसील सतवास
क.
विवरण
1.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
असिंचित
सिंचित
योग
0.0720 हैक्टेयर 0.0720 हैक्टेयर
आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण
अनुसूची-2
आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए ) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम भण्डारिया तहसील सतवास जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :- ग्राम- भण्डारिया, तहसील सतवास
भूमि का कुल रकबा
क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
खसरा क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
सिंचित असिंचित कुल
सिंचित
2
1
3 असिंचित कुल 6
7
9
4 1
324/1 5
8
0
0
0.8600 हैक्टेयर
जागेश्वर केदार राधेश्याम पिता हजारी निवासी ग्राम भूमिस्वामी भण्डारिया तहसील सतवास जिला देवास
2
332
0.0360 हैक्टेयर
0.0360 हैक्टेयर 0.8600 हैक्टेयर
0
0
0.0360 हैक्टेयर
2.7000 हैक्टेयर
भूजराम पिता मयाराम निवासी ग्राम कृषक भण्डारिया तहसील सतवास
2.7000 हैक्टेयर
0.0360 हैक्टेयर
0.0720 हैं.
कुल अर्जित रकबा
1221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 127-भू-अर्जन-24
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , (अधिनियम
2013 क्र.30 सन 2013) ]
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-1 में "आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " के अंतर्गत ग्राम- कन्नौद , तहसील कन्नौद जिला देवास (म.प्र. ) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस. पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
ग्राम- कन्नौद, तहसील कन्नौद
विवरण क.
1.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
योग
असिंचित
सिंचित
0.0360 हैक्टेयर 0.0360 हैक्टेयर
आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु
अनुसूची-2
आई.एस.पी. पार्वती फेस I& II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कन्नौद तहसील कन्नौद जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण:-
ग्राम- कन्नौद , तहसील कन्नौद
खसरा क. क्र. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
असिंचित
सिंचित
कुल असिंचित
सिंचित
3
2
1
271/1
9
7
8
कुल 6
4
5
0
0
0.0360 हैक्टेयर
0.0360 हैक्टेयर
1.6640 हैक्टेयर
1.6640 हैक्टेयर
1
मनीष पिता वल्लभदास जाति महाजन निवासी कन्नौद
0.0360 हैं.
कुल अर्जित रकबा
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1222
क्र. 132-भू-अर्जन-24
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम
2013क्र.30 सन 2013) ]
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -1 में "आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अंतर्गत ग्राम किलोदा- पी, तहसील कन्नौद जिला देवास (म.प्र. ) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस. पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची -1
ग्राम- किलोदा- पी, तहसील कन्नौद
विवरण क.
1.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर्)
योग
असिंचित
सिंचित
0.0360 हैक्टेयर 0.0360 हैक्टेयर
आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु
अनुसूची-2
" आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए ) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम किलोदा - पी, तहसील कन्नौद जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-
ग्राम- किलोदा-पी, तहसील कन्नौद
खसरा क. क्र. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
3
2
1
1
58 भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
असिंचित
सिंचित
असिंचित कुल
सिंचित
कुल 9
8
7
6
4
5
0
0
0.0360 हैक्टेयर
0.0360 हैक्टेयर
4.8300 हैक्टेयर
4.8300 हैक्टेयर
रामभरोस पिता गोरधन निवासी ग्राम भूमिस्वामी किलोद -पी तहसील कन्नौद
0.0360 हैं.
कुल प्रभावित रकबा
1223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 137-भू-अर्जन-24
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , (अधिनियम
2013 क्र.30 सन 2013 ) ]
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-1 में "आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " के अंतर्गत ग्राम- बुरूट, तहसील कन्नौद जिला देवास (म.प्र. ) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस. पी. पार्वती फेस I& II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण " से प्रभावित होने के कारंण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
ग्राम- बुरूट, तहसील कन्नौद जिला देवस
विवरण
क.
1. आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
असिंचित
योग सिंचित
0.0360 हैक्टेयर 0.0360 हैक्टेयर
अनुसूची-2
आई.एस.पी. पार्वती फेस I& II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम बुरूट तहसील कन्नौद जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण : -
ग्राम- बुरूट, तहसील कन्नौद जिला देवास
भूमि का कुल रकबा
खसरा क. क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
सिंचित असिंचित कुल कुल
सिंचित असिंचित
4
3
2
1
366 2.5100 हैक्टेयर देवीलाल पुत्र शिवराम जाति 1 जाट निवासी बुरूट तहसील कन्नौद जिला देवास
9
8
6
7
5
0
0.0360 हैक्टेयर 0.0360 हैक्टेयर
0 2.5100 हैक्टेयर
0.0360 हैं.
कुल अर्जित रकबा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
1224
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 1239-रीडर- 1-2024
छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 फरवरी 2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
ग.
नगर/ग्राम
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
(1)
(2)
306/3
1
308
2
योग :-
मोहखेड
ग्राम- टेमनीखुर्द
प०ह०न-7/ 23 ब.न.-19 रा.नि.मं. -सावंरी
कुल रकबा 0.355 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
0.100
0.255
कुल रकबा 0.355 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- पठरा खोकर जलाशय कमांक 2 (नहर रहित) बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म० प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
1225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-मोहखेड, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव नहर उपसंभाग क्रमांक 2 जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
क्र. 1249-रीडर- 1-2024
छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 फरवरी 2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
ख.
तहसील
ग.
नगर/ग्राम
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
(2)
(1)
1
2
5/1/2
2
5/2
3
7/1
4
5
9/1
7/2
6
9/2
7
7/3
8
7/4
9
191/4
10
छिन्दवाडा
मोहखेड
ग्राम- पठरा खोकर
प०ह०न-8/ 25
ब.न.-309
रा.नि.मं.-सावंरी
कुल रकबा-24.442 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
0.150
0.150
0.330.
0.210
0.030
کر
02.214
0.420
0.820
0.535
0.045 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
1226
11 185/6 0.403 12 186/2 0.091 13 186/3 0.429 14 188/2 0.405 15 7/5 0.200 16 185/4 0.431 17 188/5 0.404 18 183/5 0.428 19 186/6 0.091 20 8 0.733 21 186/1 01.288 22 172/2 0.090 23 175 0.243 . 24 176/1 0.142 25 178/2 0.526 26 183/2 0.417 27 176/9 0.040 28 173/1 0.526 29 183/1 0.485 30 177/2/1 0.100 31 177/2/2 0.050 32 177/2/3 0.030 33 177/3/1 0.450 34 177/3/2 0.607 35 182/2 0.020 36 177/3/3 0.606 37 182/3 0.095
1227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
179 38
39
190/1
40
184/1
184/2 41
188/1 42
43
184/3
188/3 44
45
184/4
189/4 46
185/1 47
48
185/2
49
185/3
50
185/5
51
187
52
189/1
189/2 53
54
190/2
55
191/2
योग :-
0.182
3.197
0.369
0.369
0.405
0.369.
0.182
0.369/
0.186
0.030
0.304,
0.304
0.090 .
01.129 .
0.101.
0.295,
0.809-
01.518
कुल रकबा -24.442 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः - पठरा खोकर जलाशय कमांक 2 (नहर रहित) बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- मोहखेड, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
1228
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
[भाग 1
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव नहर उपसंभाग क्रमांक 2 जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
क्र. 1250-भू-अर्जन-2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
ग.
नगर/ग्राम
मोहखेड
ग्राम- हतलेवा
प०ह०न-7/ 23
ब.न.-595
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कमांक
प्रस्तावित नसरा नंबर
(1)
(2)
69/1
1
69/2/1
2
69/2/2
3
72/1
4
73
5
74
6
78/7
7
72'2
8
78/3
9
78/5
10
रा.नि.मं.-सावंरी
कुल रकबा 14.392 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
01.350
0.980
0.530
01.327
0.214
0.251
02.500
0.405
0.500
0.405 1229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
79/2 11
78/1 12
78/2 13
78/4 14
78/8 15
योग :-
0.324
02.840
0.900
01.416
0.450
कुल रकबा 14.392 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां :
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः - पठरा खोकर जलाशय कमांक 2 (नहर रहित) बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट inttp://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- मोहखेड, जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर उपसंभाग क्रमांक 2 जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1230
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
क्र.-आर.डी.एम.- 2024-426
शहडोल, दिनांक 13 जनवरी 2024
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 को सरल कमांक -2) की धारा 2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश कमांक एफ-2 (क)-15-99-बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं पत्र कमांक एफ-2-(क)-9-08- बी-3 दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 12जनवरी 2024 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से:-
एक- नीचे दी गयी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं तथा
दो- सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करते है ।
ग्राम / स्थानीय क्षेत्र का नाम
पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है ।
2
1
पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया है ।
3
थाना खैरहा , जिला शहडोल
कोदवार कला
1
थाना सिंहपुर , जिला शहडोल
2 हरदी-32
3 पिपरिया
4 भोदलखांड
5 मढवा
थाना पपौंध, जिला शहडोल 1 मैर
2 दाल
3 खरहरा
थाना जयसिंहनगर , जिला 1 आमडीह
शहडोल 2 झिरिया
थाना सीधी, जिला शहडोल 1 कीट
2 मटोहर
1
थाना ब्यौहारी , जिला शहडोल थाना ब्यौहारी , जिला शहडोल थाना जयसिंहनगर , जिला शहडोल
बोकरा-बोकरी
थाना देवलोंद , जिला शहडोल
2 टाघर
3 करही
4 करहिया
ढेका
5
1
थाना ब्यौहारी, जिला शहडोल
थाना ब्यौहारी , जिला शहडोल
ग्राम खैरा - हरिजन मोहल्ला
1 खैरी थाना बुढ़ार, जिला शहडोल
2 कनवाही
3
थाना पपौंध , जिला शहडोल
थाना गोहपारू , जिला शहडोल
धुरियाडोल
4 गुढ़ा
5 अकला
6 दुधरिया
7 लफदा 1231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
1 रूंगटा तिराहा थाना बुढ़ार , जिला शहडोल
1 अतरिया
चौकी केशवाही, जिला शहडोल
2 खमरौध
3 चाका
4 गिरवा
5 देवरी
6 अमलाई
7
ढोलकू
8 पडरिया
1
कुम्हारी चौकी झीकबिजुरी , जिला शहडोल
2 पकरिहा
3 कोटा
4 कोपरा
5
थाना अमलाई , जिला शहडोल
थाना अमलाई, जिला शहडोल
चौकी केशवाही, जिला
शहडोल
तराईडोल
6 रूपौला
7 चितरौडी
8 सेमरिहिया टोला
9
कुड्डी
10 सगरा
11
कुदराटोला
1
चौकी दर्शिला, जिला शहडोल
टेंघा
2
चौकी केशवाही, जिला
बोडरीडोल
3 सरैहा
1
ममरा चौकी दर्शिला, जिला शहडोल
2
लोहासुर
3 टिकटी
4 कुटेला शहडोल
चौकी झीकबिजुरी , जिला
शहडोल
वंदना वैद्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1232
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला मण्डला , मध्यप्रदेश
क्र. सां.लि.-2024-28
मण्डला , दिनांक 15 जनवरी 2024
म.प्र. शासन गृह (पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 03/1770880/2023/बी-3 /दो भोपाल दिनांक 04.01.2024 के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक मण्डला से प्राप्त पत्र क्रमांक/पुअ/मण्डला/एसी/सी/74/2024 दिनांक 15.01.2024 के अनुसार जिले के थाना/चौकी में आने वाले गांव की दूरियां अधिक होने व उसी गांव की दूरी अन्य थाने के सीमा क्षेत्र के समीप होने के फलस्वरूप ऐसी परिस्थिति में ग्राम वासियों को अनावश्यक काफी लंबी दूरी तय करनी पडती है। उक्त परेशानी का उल्लेख करते हुए थाना चौकियों की सीमाओं का पुनः परिसीमन कराये जाने हेतु लेख किया गया है ।
पुलिस मुख्यालय के उपरोक्त पत्र के तारतम्य में जिले के समस्त थानों से जानकारी प्राप्त की गई। थानों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान थाना क्षेत्र की सीमा अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को जिनकी दूरी अधिक होने व अन्य थाना क्षेत्र की सीमा के समीप होने से उस थाने में सम्मिलित किये जाने हेतु जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर तदाशय की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में कराया जाना है ।
अतः म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ- 2/(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं एफ-2(क)/ 15/99/बी-3/दो भोपाल दिनांक 11.10.2004 के परिपेक्ष्य में जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर मैं डॉ. सलोनी सिडाना, जिला दण्डाधिकारी मण्डला दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 खण्ड- एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डला जिले के भीतर निम्नानुसार चौकियों की सीमा का निर्धारण करती हूँ।
ग्रामकानाम क्रमांक थाना/चौकी का नाम
प्रस्तावित
थाना से दूरी
1
थाना बम्हनी
प्रस्तावित थाना का नाम
थाने से दूरी
25किमी
सुभरिया माल
2
थाना बम्हनी
15 किमी
थाना महाराजपुर
16किमी
25 किमी
सुभरिया वनग्राम
3 थानाखटिया
बटवार थाना महाराजपुर
20किमी
4
थानामवई
झुंझर
10किमी
चौकीअंजनिया थाना बम्हनी
15किमी
62किमी
5
थाना मवई
इंडादेही चौकी सलवाह थाना घुघरी
13किमी
65 किमी
6
थानामवई
घूरघुटी चौकी सलवाह थाना घुघरी
13किमी
65 किमी
7
थाना मवई
घोरेघाट चौकी सलवाह थाना घुघरी
15किमी
62 किमी
8
थानामवई
धनौली चौकी सलवाह थाना घुघरी
16किमी
60 किमी
9
थाना गोतीनाला जमगांव चौकी सलवाह थाना घुघरी
23किमी
10
ढेकों
थानामोतीनाला
थानामवई
22 किमी
26किमी
11
थानामोतीनाला
22 किमी
थानामवई
26किमी
सिमरिया
12
थानागोतीनाला
दरबरा थानामवई
22किमी
26किमी
13
थाना टिकरिया
20 किमी
थानामवई
30किमी
सहजपुरी
14
थाना टिकरिया तरवानी
22किमी
थाना बीजाडांडी
35किमी
15
थाना टिकरिया
30किमी
थानानिवास
33किमी
35किमी
डोभी
16
थाना बीजाडांडी
थानानिवास
45किमी
केवलारी
17
थाना गोहगांव
18किमी
थाना निवास
23 किमी
35किमी
चिमकाटोला
18
थानामोहगांव
थानानिवास
45किमी
डुपटा
19
थाना गोहगांव
35किमी
थाना निवास
33किगों
43किमी
धनगांव
20
थाना मोहगांव
थाना निवास
32किमी
थानानिवास
38किमी
रगपुरी
21
थानामोहगांव
थानानिवास
30किमो
40किमी
खारी
22
थाना गोहगांव
थानानिवास
30 किमी
40किमी
बेरपानी
23
थाना मोहगांव
थाना निवास
30 किमी
40 किमी
पीपरपानी
43किमी
24
कुडोपानी
थानामोहगांव
32किमी
थानानिवास
26किमी
ड्डका 25 चौकीहिरदेनगर
05किमो
चौकीअंजनिया थाना बम्हनी
35किमी
खर्राझर 26 चौकीहिरदेनगर
10किमी
चौकी अंजनिया थाना बम्हनी
30किमी
27
बघरोड़ी
चौकी हिरदेनगर
28
07 किमों
चौकी अंजनिया थाना बम्हनी
03किमी
17किमी
चौकी अंजनिया थाना नारा बम्हनी
29
जमुनिया चौकी हिरदेनगर थाना महाराजपुर
02किमी
18किमी
चौकी अंजनिया थाना बम्हनी
चौकी हिरदेनगर थाना महाराजपुर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सलोनी सिडाना , जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
1233
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर , दिनांक 6 जनवरी 2024
क्र. C- 164-दो- 2-114-2017.- श्री राजीव म. आपटे, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 मई से 4 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश कमांक-3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक ), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक -3666- इक्कीस- ब(एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी 2024
क्र. C-234-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री आर.एस. शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2023 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-1569, दिनांक 1 मार्च 2023 निरस्त किया जाता है.
क्र. C-236-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री आर.एस. शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक- 3487- इक्कीस -ब (एक)-2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश ) नियम, 1955 के नियम-20 ए के अनुसार श्री शर्मा, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जितअवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 247 53 योग 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगीः-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 247 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता
अर्धवेतनिक
अवकाश के एवज = -X 53
में नगद भुगतान 30
क्र. C-243-दो-2-5-2023.- श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सागर को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ए-19-03- इक्कीस -ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक-12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C-245-दो-2-52-2023. कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मन्दसौर को दिनांक 1 से 9 दिसम्बर 2023 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है, अवकाश से लौटने पर कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मन्दसौर को मन्दसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है, अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था, प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 250-दो-2-53-2005.- श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुब न्यायालय खण्डवा को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है , शीतकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नही जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-252- दो-2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं.
1234
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है,
शीतकालीन / अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 254- दो-2-34-2023.- श्री महेन्द्र सिंह तोमर , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है, अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-C-257-दो-2-31-2022.-श्री राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2023 तक, चार दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 30 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राकेश मोहन प्रधान , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राकेश मोहन प्रधान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 259-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 261- दो- 2-59-2016.- श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर को दिनांक 4 से 5 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है , अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 263-दो-3-53-2005.-श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्र-3-(ए) 19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक -12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C-265-दो- 2-73-2023.-श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 12से 19 जनवरी 2024 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते ,
क्र. B-302-दो- 2-67-2016.-श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 11 से 19 दिसम्बर 2023 तक, नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है, 1235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं,
क्र. B-304-दो- 2-49-2021. श्री एम. के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है. अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते,
क्र. B- 306-दो-2-2-2023 .- श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है. शीतकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल
पूर्वमिलता था प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते,
क्र. B-308-दो-2-56-2022.- सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 14 से 16 दिसम्बर 2023 तक , तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुमन श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं,
क्र. B- 310-दो- 2-23-2020.-श्री के.एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है.
1. दिनांक 18 दिसम्बर 2023 का एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2023 का कुल दो दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश तथा दिनांक 20 दिसम्बर 2023 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिकअवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 18 से 23 दिसम्बर 2023 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्वमें दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन . सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2024
क्र. B- 312-दो-2-29-2022. श्री मो. मूसा खान, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 14 से 16 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मो. मूसा खान, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. मूसा खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
1236
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
क्र. B-314-दो-2-78-2021 .-श्री सुशील कुमार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
शीतकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B- 317-दो-2-31-2021.-श्री प्रयाग लाल दिनकर , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरोली मुख्यालय बैढ़न को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक-12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 2 जनवरी 2024
क्र. अवकाश-2.- श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 28 से 31 अगस्त 2023 तक, चार दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम.व्ही.आर बालाजी सर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) .
भाग 1
इन्दौर, दिनांक 6 जनवरी 2024
क्र. अवकाश- 34.- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 13 से 22 दिसम्बर 2023 तक, दस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2023 तक के सार्वजानिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर अकाउंट्स के पद पर पदस्थ रहते.
क्र. अवकाश- 36.- श्री राजेश कुमार शर्मा , ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 19 से 22दिसम्बर 2023 तक, चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजानिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) , के पद पर पदस्थ रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.
मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर
ग्वालियर, दिनांक 10 जनवरी 2024
क्र.- 106-स्था .-2023.- श्री प्रशांत पी . गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 27 से 30 दिसम्बर 2023 तक कुल , चार दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के अंत में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 एवं 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम) , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.
1237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
No. C - 1526-1-7-3-2023- ( Part - I)
Jabalpur, the 8th February 2024
The following list of Holidays and Vacations for the District Judiciary during the Year 2024 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 , is hereby published for general information : -
Sr. Name of Holidays
Dates as per Days of
No.
Gregorian Calendar Week
1. New Year's Holiday 01.01.2024 Monday
2. Makar Sankranti 15.01.2024
Monday
3. Republic Day 26.01.2024 Friday
4. Basant Panchami 14.02.2024
Wednesday
5. Mahashivratri 08.03.2024 Friday
6. Holi (Dhuredi ) 25.03.2024 Monday
7. Bhaidooj 26.03.2024 Tuesday
8. Good Friday 29.03.2024 Friday
9. Gudi Padwa/ Chaitichand 09.04.2024 Tuesday
10. Id- Ul - Fitar 11.04.2024 Thursday
11. Ramnavmi 17.04.2024 Wednesday
12. Buddh Purnima 23.05.2024 Thursday
13. Id- Ul - Zuha 17.06.2024 Monday
14. Moharrum 17.07.2024 Wednesday
15. Independence Day 15.08.2024 Thursday
16. Raksha Bandhan 19.08.2024 Monday
17. Janmashtmi 27.08.2024 Tuesday
18. Ganesh Chaturthi 07.09.2024 Saturday
19. Id - milad un -Nabi 16.09.2024 Monday
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
1238
20. Gandhi Jayanti / Sarv Pitra Moksha Amavasya
21. Dussehra Holidays
(12.10.2024 Dussehra )
(Mahaashtami/ (Mahanavmi )
22. Deepawali Holidays (28th October to 02nd November, 2024 )
Dhanteras
Chhoti Diwali
Deepawali
Govardhan Pooja
(Included in Deepawali holidays )
23. Gurunanak Jayanti
24. Christmas Day
Total : 32 Days
NOTES : -
02.10.2024
Wednesday
09.10.2024
Wednesday
10.10.2024
Thursday
11.10.2024
Friday
12.10.2024
Saturday
28.10.2024
Monday
29.10.2024
Tuesday
30.10.2024
Wednesday
31.10.2024
Thursday
01.11.2024
Friday
02.11.2024
Saturday
15.11.2024
Friday
25.12.2024
Wednesday
1. Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi dated 14.04.2024 , Mahaveer Jayanti dated 21.04.2024 & Bhaidooj dated 03.11.2024 falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately .
2. Saturdays falling on 20th January, 17th February , 16th March , 20th April , 18th May , 15th June , 20th July , 17th. August , 21st September , 19th October , 16th November , 21st December will be closed Saturdays of District Judiciary .
3. Summer Vacation of District Judiciary shall be from 3rd June , 2024 to 28th June , 2024 and Winter Vacation from 25th December , 2024 to 31st December , 2024.
1239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
4. District Judiciary will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court.
5. The Principal District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
6. Due to uncertainty relating to Id- Ul - Fitar , Id - Ul - Zuha , Moharrum , Id - Milad un - Nabi or any other holiday , the same may be modified as directed by Hon'ble Chief Justice .
By order of the High Court ,
MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General .
क्रमांक सी-1879-एक-7-3-2023 भाग-एक
क्र.
अवकाश का नाम
(1 )
(2)
1
जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2024
| ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख
(3)
सप्ताह के दिन (4)
2024 शनिवार
06 जनवरी
महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस
2
2024
17 जनवरी
गुरू गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस
3 हजरत अली का जन्म दिवस
4 देव नारायण जयंती
5 नर्मदा जयन्ती
6 छत्रपति शिवाजी जयन्ती
बुधवार
23जनवरी 2024 मंगलवार
15 फरवरी 2024
गुरुवार
16 फरवरी 2024
शुक्रवार
19 फरवरी 2024 सोमवार
2024
23 फरवरी
शुक्रवार
7 स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस
8 शबरी जयन्ती
9 शब-ए -बारात
10
2024
24 फरवरी
शनिवार
26 फरवरी 2024 सोमवार
महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस
11 टोडरमली जयन्ती
12
05 मार्च
2024 मंगलवार
18 मार्च
2024 सोमवार
वीरांगना अवंतिबाई का बलिदान दिवस
13 भक्त माता कर्मा जयन्ती/ जमात- उल-विदा
20 मार्च
2024
बुधवार
05 अप्रैल
2024
शुक्रवार 1240
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
14 निषादराज जयन्ती
15 हाटकेश्वर जयन्ती
16
वल्लभाचार्य जयन्ती
17
अक्षय तृतीया
18
श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव
19 केवट जयन्ती
20
माँ अहिल्याबाई का जन्म दिवस
21
बड़ा महादेव पूजन
22 कबीर जयन्ती
23
[ भाग 1
13 अप्रैल 2024 शनिवार
22 अप्रैल 2024 सोमवार
04 मई
2024 शनिवार
2024
10मई
शुक्रवार
14 मई
2024 मंगलवार
15 मई
2024 बुधवार
2024
31 मई
शुक्रवार
2024
20 जून
गुरुवार
22 जून
2024 शनिवार
2024 सोमवार 24 जून
वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस/ गदीर- ए-खुम
24
योम-ए-अशुरा
25 नागपंचमी/जनजातीय दिवस
26 दुर्गादास राठौर जयन्ती
27 नवाखाई
2024 मंगलवार 16 जुलाई
09 अगस्त
2024
शुक्रवार
13 अगस्त 2024 मंगलवार
10 सितम्बर 2024 मंगलवार
13 सितम्बर
2024 शुक्रवार 28 तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी
29
विश्वकर्मा जयन्ती / अनंत चतुर्दशी
30
17 सितम्बर 2024 मंगलवार
18 सितम्बर 2024 बुधवार राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस
31
प्राणनाथ जयन्ती
32
अग्रसेन जयन्ती
33
2024 मंगलवार 01 अक्टूबर
03 अक्टूबर 2024 गुरुवार
2024
17 अक्टूबर
गुरुवार महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव
34
डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस
35
छठ पूजा
36
भगवान शहस्त्रबाहु जयन्ती
37 नामदेव जयन्ती
38 झलकारी जयन्ती
39
विश्व विकलांग दिवस
40 क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस
41
गुरु घासीदास जयन्ती
42
2024
23 अक्टूबर
बुधवार
07 नवम्बर
2024
गुरुवार
08 नवम्बर
2024
शुक्रवार
12 नवम्बर 2024 मंगलवार
22 नवम्बर
2024
शुक्रवार
03 दिसम्बर 2024 मंगलवार
04 दिसम्बर 2024
बुधवार
18 दिसम्बर 2024
बुधवार
महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयन्ती
43
बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती 27
2024
दिसम्बर
शुक्रवार
31 दिसम्बर 2024 मंगलवार
(1 ) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को इन 43 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं ।
1241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
भाग 1 ]
(2) मुख्यपीठ जबलपुर पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को इन 43 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़ें ।
(3) खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहाँ के प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगें ।
क्रमांक सी-1881 - एक-7-3-2023 भाग -एक
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के जिला न्यायपालिका के अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु वर्ष 2024 के ऐच्छिक (Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है: -
अवकाश का नाम क्र.
(2)
( 1 )
1
ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख
(3)
सप्ताह के दिन (4)
2024 शनिवार
06 जनवरी
महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस
2
गुरू गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस
3 हजरत अली का जन्म दिवस
देव नारायण जयंती
4
5 नर्मदा जयन्ती
6 छत्रपति शिवाजी जयन्ती
7
2024
17 जनवरी
बुधवार
2024
23 जनवरी
मंगलवार
2024
15 फरवरी
गुरुवार
2024
16 फरवरी
शुक्रवार
2024
19 फरवरी
सोमवार
2024
23 फरवरी
शुक्रवार स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस
8 शबरी जयन्ती
9 शब-ए-बारात
10
2024 शनिवार 24 फरवरी
2024 सोमवार 26 फरवरी
2024
05 मार्च
मंगलवार
महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस
टोडरमल जयन्ती
11
12 वीरांगना अवंतिबाई का बलिदान दिवस
13
भाईदूज
14 भक्त माता कर्मा जयन्ती/ जमात-उल-विदा
निषादराज जयन्ती
15
16 हाटकेश्वर जयन्ती
वल्लभाचार्य जयन्ती
17
18
अक्षय तृतीया
19
श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव
केवट जयन्ती
20
21 माँ अहिल्याबाई का जन्म दिवस
2024
18 मार्च
सोमवार
2024
20 मार्च
बुधवार
2024
27 मार्च
बुधवार
2024
05 अप्रैल
शुक्रवार
2024 शनिवार 13 अप्रैल
सोमवार
2024
22 अप्रैल
2024 शनिवार 04 मई
2024
10 मई
शुक्रवार
2024 मंगलवार
14 मई
2024
15मई
बुधवार
2024
31 मई
शुक्रवार 1242
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024
क्र.
अवकाश का नाम
(1)
(2)
22
बड़ा महादेव पूजन
23 कबीर जयन्ती
[ भाग 1
सप्ताह के दिन ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख
(3)
(4)
2024
20 जून
गुरुवार
2024
22 जून
शनिवार
2024 सोमवार 24 जून
24 वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस / गदीर-ए-खुम
25 योम-ए-अशुरा
26 नागपंचमी / जनजातीय दिवस
27 दुर्गादास राठौर जयन्ती
28 नवाखाई
29
2024
16जुलाई
मंगलवार
09 अगस्त 2024 शुक्रवार
13 अगस्त 2024 मगलवार
10 सितम्बर 2024 मंगलवार
2024
सितम्बर
शुक्रवार तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा 13 दशमी
30 डोलग्यारह
31
विश्वकर्मा जयन्ती/ अनंत चतुर्दशी
32
14 सितम्बर 2024 शनिवार
17 सितम्बर
2024 मंगलवार
2024
18 सितम्बर
बुधवार
राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस
33 प्राणनाथ जयन्ती
34 अग्रसेन जयन्ती
35
2024 मंगलवार 01 अक्टूबर
2024
03 अक्टूबर
गुरुवार
2024
17 अक्टूबर
गुरुवार महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती / टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव
36
डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस
37
छठ पूजा
38
भगवान शहस्त्रबाहु जयन्ती
39 नामदेव जयन्ती
40 झलकारी जयन्ती
41 विश्व विकलांग दिवस
42 क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस
43 दत्तात्रय जयन्ती
44
गुरु घासीदास जयन्ती
45
2024
23 अक्टूबर
बुधधार
07 नवम्बर
2024
गुरुवार
08 नवम्बर
2024
शुक्रवार
12 नवम्बर
2024 मंगलवार
22 नवम्बर
2024
शुक्रवार
03 दिसम्बर 2024 मंगलवार
04 दिसम्बर 2024
बुधवार
14 दिसम्बर 2024 शनिवार
18 दिसम्बर 2024
बुधवार
महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयन्ती
46
बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती 27 दिसम्बर
2024 शुक्रवार
31 दिसम्बर 2024 मंगलवार
(1) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को इन 46 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं ।
(2) जिला न्यायपालिका की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहाँ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगें ।
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोज कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार जनरल.