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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 09, Part Part 1, 01 March 2024

Published 01 March 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
09
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-03-01.09.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च 2024- फाल्गुन 11 , शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 फरवरी 2024

क्र. एफ - 5-10-2022- साप्रवि - कक्ष ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राज मोहन सिंह, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर का ओ. एस. डी.- कम- पी. पी. एस. उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी - 689- ( दो- 1-18-2023 ) , दिनांक 18 जनवरी 2024 के अनुक्रम में दिनांक 23 दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ अवकाश यात्रा सुविधा ( एल . टी. सी. ) का उपयोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम 1954 की धारा 13के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

(2) माननीय न्यायाधिपति महोदय द्वारा अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह चतुर्थ अवसर है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल संशोधित आदेश भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 ( ए) 90-2008- ब- 2-दो . राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 18 से 29 दिसम्बर 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 30-31 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

1149

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1150

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

संशोधित आदेश

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 128-1990- ब- 2-दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री शैलेष सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार ) पु. मु. , भोपाल को दिनांक 8 से 10 जनवरी 2024 तक तीन दिवस आकस्मिकअवकाश अवधि में स्वयं के उपचार हेतु राज्य सीमा से बाहर मुम्बई जाने हेतु कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 (ए) 04-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक / पुलिस उपायुक्त ( अपराध) नगरीय पुलिस जिला इन्दौर को दिनांक 18 से 31 जनवरी 2024 तक चौदह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री आदित्य मिश्रा, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन-1 , नगरीय पुलिस जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निमिष अग्रवाल , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक / पुलिस उपायुक्त ( अपराध ) नगरीय पुलिस जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

संशोधित आदेश

भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2024

क्र. एफ1-19-2022- ब-2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2023 को संशोधित करते हुए मो. शाहिद अबसार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ट , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2023 से 3 जनवरी 2024 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में आस्ट्रेलिया की निजी विदेश यात्रा ( EX- India Leave ) की अनुमति प्रदान करता है.

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2024

क्र. एफ 1 ( ए) 34-2022 - ब-2-दो.- राज्य शासन, एतद् श्री जगदीश डावर, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय , नगरीय , इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2023 तक कुल तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 23-25 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत शिमला जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री जगदीश डावर स्वयं

2. श्रीमती इन्दूडावर पत्नी

3. कु. जयश्री डावर पुत्री

4. कु. चित्रॉशी डावर पुत्री

(2) श्री जगदीश डावर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य पुलिस उपायुक्त ( आसूचना एवं सुरक्षा ) , नगरीय इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश डावर, भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, नगरीय , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री जगदीश डावर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जगदीश डावर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जगदीश डावर, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1151

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2024

फा. क्र. 794-इक्कीस ब( एक)-2024.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्र.

जिले का नाम

(1)

(2)

विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (3)

"9.

दतिया

श्रीमती शशि कांता वैश्य, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , तथा न्यायालय प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश. ".

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .

F-No . 794- XXI (B - I) -2024. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this department's Notification F - No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September , 2013 , namely :-

AMENDMENT

Inthe said notification, in the table, for serial number 9 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S.No.

Name of District

Name and Designation of Special Judge

(2)

(1) "9 .

Datia

(3) Smt . Shashikanta Vaishya , Special Judge SC / ST ( P.A. ) Act, & I Additional Judge to the Court of I District and Additional Sessions Judge , Datia. " .

(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

उमेश पाण्डव , सचिव.

1152

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

[ भाग 1

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2024

क्र. यूडीएच-3-0221-2023- अठारह- 5.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 27 (5 ) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठता शासकीय महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को उक्त धारा के प्रवर्तन से छूट निम्न शर्त के अध्यधीन प्रदान की जाती है.

" स्थल पर किया गया निर्माण, उस सीमा तक अनुमोदित माना जावेगा, जहाँ तक कि विकास योजना , या इस अधिनियम या तत्समय प्रकृत किसी अन्य अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का अतिक्रमण नहीं होता हो. "

भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2023

क्र. यूडीएच-3-0013-2024- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. आयुक्त- सह - संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3478- टी सी-20-इंदौर-उपां- नग्रानि-2023 , दिनांक 21 जुलाई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रमांक

ग्राम

खसरा क्रमांक कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 1

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(4)

(5)

0.2420

342/4 कनाड़िया

342/5 0.2420

(6) कृषि

0.2460

342/6 तहसील कनाड़िया जिला इन्दौर.

0.2460

0.2420

0.2420

(7) सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (स्वास्थ्य)

0.7300

कुल रकबा 0.7300

नोट

1. प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर है. अतः मार्ग निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा.

2. प्रश्नाधीन स्थल एवं मार्ग के मध्य स्थित निजी भवन ( अनाधिकृत कब्जा ) के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही उपरांत ही उक्त भूमि पर विकास मान्य होगा.

6. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.

आनंद विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2024

क्र. 81-793295-2022-67.- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ( 2016 का 49 ) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्वारा , अनुसूची- एक में आनंद विभाग के अंतर्गत राज्य आनंद संस्थान की स्थापना में, अनुसूची- दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करता है :-

अनुसूची " एक "

( 1 ) आनंद विभाग भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1153

20

रिक्तपदों

कीपूर्ति कबतक

कीजावेगी

2

19

2

+16)

पद

कुलरिक्त

(7+10+13

18

0

0

कुलभरे

पद 15)

(6+9+12+

सीमाडहेरिया,अवरसचिव.

17 2 2

कुलयोग (5+8+11+ 14)

16 0 0

रिक्तपद

15 0 0

भरेपद

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

14

0

0

डिसेबिलिटी

चिन्हांकितपद

बौद्धिक

बीमारीऔर

दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग

औरमानसिक

बहु-विकलांग

ता(1.5%)

13

1

12

0

0

भरेपदरिक्तपदऑटिज्म,

1

1

11

डिसेबिलिटी

लोकोमीटर सम्मिलितहै,

चिन्हांकितपद

मस्कुलर

डिस्ट्राफी(1.

पाल्सी,कुष्ठ

एसिडअटैक,

रोगमुक्त, बौनापन,

जिसमें सेरेबल पीडित 5%)

10

दिव्यांगजनोंहेतुचिन्हांकितपद/भरेपद/रिक्तपदोंकीजानकारी

अनुसूची-"दो"

9 0 0

8

चिन्हांकित

पद

कमसुनने वाले(1. 5%)

दिव्यांगजनोंकेलिएचिन्हांकितपदोंकीजानकारी

7 0 0

0 0

6

भरेपदरिक्तपदबहरेऔरभरेपदरिक्तपद

5 0 0

बाधितऔर

1.5) चिन्हांकित

पद

कमदृष्टि

निशक्तजनो

चिन्हांकितदृष्टि

4 2 2

पदोंकी

केलिए

योग(6)(

कुलसंख्या

11

रिक्तपद

3(b)

(3-3a)

3(a)

सीधीभर्ती केद्वारामरे हुयेपद

3

स्वीकृतपद

सीधीभर्ती केकुल

2

पद/संवर्ग कानाम

योग

शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल/स्वायत्तसंस्थाएं/निकाय/विश्वविद्यालयएवंअन्यसंस्थाओंकानामराज्यआनंदसंस्थान

1

विभागकानामआनंदविभाग

पदकी श्रेणी 1154

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

[ भाग 1

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2024

क्र. 263-1520577-2023- बी- ग्यारह - राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी जिनका विवरण सारणी के कॉलम ( 2 ) में दिया गया है की अनुपस्थिति के दौरान सारणी के कॉलम ( 3 ) में दर्शित अधिकारी को एवं कॉलम ( 2 ) तथा ( 3 ) के अधिकारी अनुपस्थिति के दौरान सारणी के कॉलम (4 ) में दर्शित अधिकारी को लिंक अधिकारी नियुक्त करते हुए सारणी के कॉलम ( 6 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर , उसके कॉलम ( 5 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नियुक्त करता है :-

अधिकारी का नाम

अनुक्रमांक

लिंक अधिकारी का नाम

क्षेत्र

अधिनियम की धाराएं

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6 , 7, 10, 11 , 12 , इन्दौर संभाग , इन्दौर

13 , 15, 16 ,17, 18,

01 श्री बी. डी. कुबेर, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर संभाग , इन्दौर.

25( 2 ) , 26, 27, 28 ,

29, 30 , 31 , 32, 34,

श्री दौलतराम सहरिया, ( निरीक्षक ) , प्रभारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं उज्जैन संभाग उज्जैन .

श्री बी. एस. सोलंकी , असिस्टेंट रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं ग्वालियर चंबल संभाग.

37, 38 एवं 39.

6 , 7, 10 , 11 , 12 , उज्जैन संभाग , उज्जैन

13 , 15 , 16 , 17, 18 ,

25( 2 ) , 26 , 27, 28,

02 श्री दौलतराम सहरिया, (निरीक्षक) , प्रभारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं उज्जैन संभाग उज्जैन.

श्री बी. डी. कुबेर, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर संभाग , इन्दौर.

श्री बी. एस. सोलंकी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं ग्वालियर चंबल संभाग 29, 30, 31 , 32, 34,

37, 38 एवं 39.

03

6 , 7, 10, 11 , 12,

( निरीक्षक ) प्रभारी 13 , 15, 16 , 17, 18 ,

ग्वालियर चंबल संभाग .

श्री बी. एस. सोलंकी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं ग्वालियर चंबल संभाग.

25(2 ) , 26 , 27, 28,

श्री अजय खरे , असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग, सागर.

श्री दौलतराम सहरिया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं 29, 30, 31 , 32, 34,

उज्जैन संभाग उज्जैन. 37, 38 एवं 39 .

04

सागर संभाग सागर.

6, 7 , 10, 11 , 12,

13,15, 16 , 17, 18 ,

श्री अजय खरे, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग, सागर .

25 ( 2 ) , 26, 27, 28,

श्री अनिल पंडित , असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग, रीवा.

29, 30, 31 , 32, 34,

37, 38 एवं 39 .

श्री संजय तिवारी , ( निरीक्षक ) प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर.

6, 7, 10,11 , 12,

13 , 15, 16 ,17 , 18,

जबलपुर संभाग जबलपुर.

25(2 ) , 26 , 27, 28 ,

05 श्री संजय तिवारी , ( निरीक्षक ) प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर.

श्री अनिल पंडित, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा संभाग , रीवा .

श्री बी. डी. कुबेर, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर संभाग , इन्दौर. 29, 30, 31 , 32, 34 ,

37, 38 एवं 39.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

1155

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

06

रीवा संभाग, रीवा.

श्री अनिल पंडित, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा संभाग , रीवा.

श्री अजय खरे , असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग , सागर .

6, 7, 10 , 11 , 12, 13, 15 ,16, 17, 18, 25( 2 ) , 26, 27, 28 , 29, 30, 31 , 32, 34, 37, 38 एवं 39.

श्री संजय तिवारी ( निरीक्षक ) , प्रभारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, जबलपुर संभाग , जबलपुर.

07

भोपाल , नर्मदापुरम संभाग , भोपाल.

श्री संजय सीठा ( निरीक्षक) , प्रभारी असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग, भोपाल.

श्री अजय खरे , असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग , सागर.

श्रीमती मंगला पुरकाम, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश मुख्यालय भोपाल.

6, 7, 10, 11 , 12, 13, 15, 16 ,17 , 18 , 25( 2 ) , 26 , 27 , 28, 29, 30, 31 , 32 , 34, 37, 38 एवं 39.

2. उपरोक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) एवं (4 ) में दर्शित लिंक अधिकारी की सेवाओं को प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने हेतु रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश सक्षम प्राधिकारी होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सिबि चक्रवर्ती एम. , सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश , ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 19 फरवरी 2024

भू- सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा

पत्र क्र. 180 - भू सर्वेक्षण-आबादी सर्वे-64384-2020.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश , एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2020 में प्रकाशित आयुक्त, भू अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 33-2020- CLR- भू सर्वेक्षण -2020 ग्वालियर, दिनांक 9 अक्टूबर 2020 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.

अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त.

1156

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

[ भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 8 फरवरी 2024

क्र.-भू- अर्जन- 03-(अ-82) 2022-23-623. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं. भूमि का लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )

(1) डिण्डौरी

(3) करौदी

(2) शहपुरा

(4) 0.0468

प.ह.नं. 41

कुल.. 0.0468

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

(6) बिलगांव मध्यम परियोजना नहर कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी.

नोट. ( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , डिण्डौरी कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. सारसडोली जलाशय

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट wwwmprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 25 जनवरी 2024

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 08-अ-82-2023-24-638.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

(1) शहडोल

(2) गोहपारू

(3) कनवाही

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 0.411

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा मध्यप्रदेश.

(6) श्यामडीह-कनवाही मार्ग के किमी 3/2 में सोन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जयसिंहनगर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश / कार्यपालन, लोक निर्माण सेतु निर्माण संभाग रीवा मध्यप्रदेश / अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग शहडोल, के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना वैद्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 फरवरी 2024

पत्र क्र. 133 - प्रवा. - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सिरमौर

1157

(ग) ग्राम- झिरिया 189

(घ) क्षेत्रफल-0.008 हेक्टेयर .

खसरा क्र .

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1) 240/2/1/1

0.008

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- " बाणसागर क्योती नहर सिरमौर डिस्ट्रीब्यूट्री अंतर्गत मुडियारी नहर के निर्माण " में आने वाले निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 9 फरवरी 2024

क्र. 153 - भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- बड़खरा 735

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- बड़खरा 735

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.240 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

384/2/1/1

0.400

384/3/1

1.892

2.292 निजी भूमि का योग ..

अर्जित रकबा

टिप्पणी

(हे. में. )

(3)

(4)

0.110

0.130

अजय सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह बाघेल अजय सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह बाघेल

0.240

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - रीवा- सीधी नई रेल लाईन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1158

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

[ भाग 1

क्र. 163 - भू-अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- चुरहट

(ग ) ग्राम- पड़खुरी

(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- पड़खुरी (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.033 हे.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हे. में. )

(1)

(2)

3363/1

0.023

3348

0.150

3315

0.300

0.473 निजी भूमि का योग .

टिप्पणी

अर्जित रकबा (हे. में. )

(3)

(4)

0.023 जगदीश पिता हीरामणि पटेल

0.004 जनार्दन माता कलुआ 1/5, हिन्गी, बेसनी, गेंदूरी माता गंगी 3/5 , राजेन्द्र बहादुर, हरिकेशव , बीरेन्द्र पुत्र रामसिया 1/5.

0.006 श्मामकली बेवा मूरति पटेल 1/3 , जगदीश प्रसाद पटेल, मुरति प्रसाद पटेल 1/3. जयचंद्र पटेल पिता मूरति प्रसाद पटेल 1/3

0.033

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- रीवा- सीधी नई रेल लाईन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सीधी, दिनांक 14 फरवरी 2024

क्र. 177- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- चुरहट

(ग) ग्राम- पचोखर

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- पचोखर (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.063 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

कुल रकबा

(हे. में. )

(1)

(2)

3187/1

0.071

निजी भूमि का योग ..

0.071

टिप्पणी

अर्जित रकबा (हे. में. )

(3)

0.063

(4) रामलखन पिता सूर्यदीन पटेल

0.063

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- रीवा- सीधी नई रेल लाईन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1159

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 193-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0003-अ-82-2022-23

जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2024

आपसी सहमति से भूमि कय नीति की सार्वजनिक सूचना

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (7 ) वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (5 ) में उनके सामने दिये गयें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना क एफ-12-2-2014- सात- 2-1 दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 14.11.2014 की कंडिका 11 (1 ) के अनुसार 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है, इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है कि ऐसी भूमि धारक (1 ) अशोक, कमल, दुर्गा सभी के पिता स्व. एन सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर (2) रमेश पटैल पिता घसीटे सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर (3 ) श्रीमति भागवती पटैल पति स्व. विजय सिंह पटैल योगेश , अंजु, ओमप्रभा पटैल, अर्चना पटैल सभी के पिता स्व. विजय सिंह पटेल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर (4) शिवचरण पटैल पिता स्व घसीटे सिंह पटैल निवासी मदन महल लिंक रोड जबलपुर के भूस्वामित्व भूमि जबलपुर शहर में दमोहनाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण के लिये राज्य सरकार की इस नीति के अंतर्गत भूमि का कय " मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा कलेक्टर " के नाम से संबंधित विभाग , लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र .-2 जबलपुर के द्वारा कय किया जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह नियत अवधि में उचित दस्तावेजों सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार किया जावेगा ।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग क्र.-2 जबलपुर. द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका से मदनमहल (मेडिकल रोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण किये जाने भू-अर्जन हेतु ग्राम रानीपुर तहसील अधारताल जिला जबलपुर के अंतर्गत की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है ।

अनुसूची

// आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण //

ग्राम-रानीपुर , प.ह.नं... रानीपुर 05 रा.नि.मं.-लक्ष्मीपुर तहसील- अधारताल जिला-जबलपुर,

(क्षेत्रफल- 237.00 वर्गमीटर (0.0237हेक्ट0 )

खसल नंबर

क.

भूमिस्वामी का नाग

2

1

कुल रकवा

भौतिक संरचना

अन्य संपत्ति

अर्जित रकंवा वर्ग मी.

7

6

5

3

4

270.00व.मी. 32.00 वर्ग मी.

1) 21/1/4

01 अशोक, कमल , दुर्गा सभी के पिता स्व. एन सिंह पटैल

41.00 वर्ग मी.

300.00व.मी.

(2)21/1/2

02 रमेश पटैल पिता घसीटे सिंह पटैल

टीन शेड

47.00 वर्ग भी.

300.00व.मी.

(3 ) 21/1/1

03 श्रीमति भागवती पटैल पति स्व. विजय सिंह पटैल, योगेश, अंजु, ओमप्रभा पटैल, अर्चना पटैल सभी के पिता स्व. विजय सिंह पटैल

टीन शेड

117.00वर्ग भी.

220.00व.मी.

(4) 21/1/3

04 शिवचरण पटैल पिता स्व. घसीटे सिंह पटैल

237.00 वर्ग मी.

1090.00व.मी.

कुल 4 खसरे

कुल 4

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेवसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है ।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी (हाट बाजार विजय नगर) तहसील-अधारताल, जिला-जबलपुर के कार्यालय में एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/ स) संभाग क्र. -02 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1160

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पत्र क्र. 155

सीधी, दिनांक 9 फरवरी 2024

भू-अर्जन , पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा 4 एवं 07 1

अधिसूचना

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 27.07.2021 को किया जा चुका है । किन्तु प्रस्तुत एवार्डो में विसंगतियों के निराकरण हेतु दिनांक 27.07.2022 से 01 वर्ष की समयावृध्दि की गई थी । विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने तथा उसमें व्यस्तता हो जाने के कारण निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका । म०प्र० शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 )-2014- सात- शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा-3 के खण्ड (ड. ) के परन्तुक व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद् व्दारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायेगा । (म०प्र ० राजपत्र भाग-1 दिनांक 03.10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं व्दितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 के परन्तुक अंतर्गत इसके व्दारा यह घोषित किया जाता है कि सीधी जिले की तहसील बहरी में महान परियोजना (गुलाब सागर ) अंतर्गत बहरी नहर विस्तार योजना के तहत नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली वर्णित भूमियों की समयावधि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है:-

1. भूमि का वर्णन :-

क्र. ग्राम का नाम तहसील का नाम

की

धारा -19 समयावधि में की गई वृध्दि

निजी भूमि का प्रभावित रकबा (हे०में)

4

3

2

1.

0.590

बहरी

1.

मयापुर

2.187

बहरी

2.

अमरपुर

2.406 3.

परसवार

बहरी

3.248

बहरी

4.

शिवपुर (मरसरहा)

धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक

धारा -19 का 01 वर्ष समयावधि जारी होने का दिनांक

6

7

5

27.07.2023 से 26.07.2023

27.07.2022

26.07.2023

27.07.2022

26.07.2023

27.07.2022

एक वर्ष की समयावृध्दि की जाती है ।

27.07.2022 26.07.2023 1161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

 5.       शैरपुर        बहरी      1.369      27.07.2022   26.07.2023
 6.       पुजौंही       बहरी      0.868     27.07.2022    26.07.2023
 7.       सरदा          बहरी      4.233     27.07.2022    26.07.2023
 8.    पटेहरा कोठार     बहरी      0.312     27.07.2022    26.07.2023
 9.       रोजहा         बहरी      0.952      27.07.2022   26.07.2023
 10.      पथरौंही       बहरी      0.617     27.07.2022    26.07.2023
 11.      पुजौंही      बहरी       0.093     27.07.2022    26.07.2023
 12.      गोड़ाही       बहरी      1.820     27.07.2022    26.07.2023
13.       लौआ           बहरी      1.359     27.07.2022    26.07.2023
14.      अमडिहा        बहरी       1.166     27.07.2022    26.07.2023
15.      उमरिया        बहरी       0.657     27.07.2022    26.07.2023
16.       मयापुर       बहरी       0.259     27.07.2022    26.07.2023
17.      डढ़िया         बहरी      1.638     27.07.2022    26.07.2023
18.       डढ़िया       बहरी       1.203     27.07.2022    26.07.2023
19.       बदैला        बहरी       0.735     27.07.2022    26.07.2023
20.       बर्दैला      बहरी       0.928     27.07.2022    26.07.2023
21.       परवा         बहरी       0.362     27.07.2022    26.07.2023
22.        झरी         बहरी       2.586     27.07.2022    26.07.2023
23.       लौआ          बहरी       2.041     27.07.2022    26.07.2023

2. सार्वजनिक प्रणयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- महान परियोजना (गुलाब सागर) अंतर्गत बहरी नहर विस्तार योजना ( व्दितीय चरण) के तहत शाखा / उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।

3. भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी बहरी/ सिहावल से देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

1162

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 06-3-82-23-24- भू-अर्जन- परमण्डल-1792

बैतूल, दिनांक 14 फरवरी 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हेक्टे. लगभग में)

4 2

3

1

मुलताई परमण्डल 0.076 बैतूल (म.प्र. )

6

5

इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

उप मुख्य इंजीनियर

(निर्माण ) , मध्य रेल्वे

बैतूल (म.प्र.)

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

2

1

1

ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)

अर्जित रकबा (हे .में)

4

3

5

0.280

472/1/1

0.074 (पक्कामकान एवं बागड़ा कवेलू की झोंपड़ी स्थित है) अंजू, इमरत, अनंतराम, भीमराव, श्यामराव पुत्र मंसाराम, शांतीबाई पुत्री मंसाराम, वंदना पुत्री रामराव, नारायण , निरंजन, टेकचंद पुत्र ओझू, चम्पा, चंद्रकला पुत्री ओझू किराइ सा. देह

2

0.002

0.158

461/5

फूलचंद व. धमाकर पिता हरीराम जाति किराइ सा. देह

योग

0.438 0.076

2 1163

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के तहत रेल लाईन के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1164

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 16 फरवरी 2024

क्र. 73-अ-82-21-22-भू-अर्जन-24-1528

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित शासकीय भूमियों पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों (मकान इत्यादि) की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

:

(1) परियोजना का नाम

आपचंद मध्यम सिचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण

1.

:

जिला

सागर

:

2.

तहसील

सागर

3.

:

ग्राम

आपचंद

4.

पट. ह. नं.-

:

109

5.

:

3820-355 वर्गमीटर

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

प्रभावित मकान का विवरण

भूमि पर निर्मित मानधारक काविवरण

सरल क्रमांक

खसरा नंबर

धारा 3 ड एवं ग के तहत प्रभावित कुटुंब वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)

1

2

3

4

झोपडी / कच्चाकबेलू/टिन शेड/पक्का गाटर फर्शी/ आर.सी. सी. 5

6

7

म.प्र.शासन

958

28.05

निरंक

आरसीसी,

1

सूरज सींग पिता राधे आदिवासी

64.5

पक्की दीवाल , चद्दर छाये ,

54.18

पक्की दीवाल ऊपर बरसाती

म.प्र.शासन

958

28

निरंक

कच्चा झोपड़ा

2

हल्लेभाई पिता मुरलीधर आदिवासी

म.प्र.शासन

958

46.8

निरंक

3

राधिकारानी पति धनसीग आदिवासी

ईट की कच्ची दीवार कबेलू एवं सीमेंट शीट छाई

972

म.प्र.शासन

गाटर 26.33

निरंक

हरप्रसाद पिता वृंदावन सेन

पक्का, फर्शी

4

12.9

प्रथम तल कबेलू

15

पक्कीदीवाल चद्दर छाई 1165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

972

म.प्र.शासन

पक्कागाटर फर्शी

26.33

निरंक

रामदास पिता वृंदावन सेन

12.9

प्रथम तल कबेलू

5

15

पक्की दीवाल चद्दर छाई

98.55

कच्ची सार भूसाघर

म.प्र.शासन

53.46

निरंक 972

कच्चा मकान कबेलू

6

वृंदावन पिता रघुनाथ सेन

म.प्र.शासन

972

35.15

निरंक

पक्की दीवार शीट छाई

प्रहलाद पिता वृंदावन सेन

109.58

पक्कीदीवाल चद्दर छाई

7

23.04

प्रथम तल कबेलू

36

गाटर

पक्का, फर्शी

972

म.प्र.शासन

35.91

कच्चा मकान सीमेंट सीट छाई

निरंक

8

अशोक पिता तरबर आदिवासी

म.प्र.शासन

972

16.1

निरंक

पक्कीदीवार चद्दर छाई

9

राजेश पिता मोहन आदिवासी

म.प्र.शासन

972

36.58

मकान

निरंक

10

देवी सींग पिता तरबर आदिवासी

कच्चा चद्दर छाई

म.प्र.शासन

979

18.8

मकान

11

तखत सींग पिता बुख्खे आदिवासी

कच्चा सीमेंट शीट छाई

म.प्र.शासन

979

27.2

कच्चा मकान बरसाती छाई

निरंक

12

ऊधम पिता तखत सींग आदिवासी

म.प्र.शासन

979

आर.सी.सी.

36.11

निरंक 13

श्रीराम पिता परशराम आदिवासी

म.प्र.शासन

979

23.76

कच्चा मकान सीमेंट सीट छाई

निरंक परशराम पिता जयराम आदिवासी

14

21.6

कच्चा मकान कबेलू छत

24.19

कच्चा मकान बरसाती छाई

म.प्र.शासन

979

आर.सी.सी.

31.05

निरंक

15

महेश पिता धनीराम आदिवासी

17.2

कच्चा झोपड़ी

म.प्र.शासन

979

28.14

निरंक

पक्कीदीवार चद्दर छाई

16

रतन पिता धनीराम आदिवासी

25.6

कच्ची दीवार कबेलू छाये

म.प्र.शासन

979

38

निरंक

कच्चा कबेलू

17

हल्लेपिता ठलू आदिवासी

गाटर फर्शी

57.95

म.प्र.शासन

979

19.2

पक्की दीवार बरसाती छाई

निरंक

18

देवेन्द्र पिता तखतसींग आदिवासी

25.6

कच्ची दीवार कबेलू छाये

979

म.प्र.शासन

31.59

निरंक

पक्कीदीबार कबेलू

19

रामप्रताप पिता भगवानसींग राजपूत

पक्कागाटर फर्सी

23.74

म.प्र.शासन

979

56.19

निरंक

पक्कीदीबार सीमेंट शीट छाई

20

राजकिशोर पिता भगवानसींग

म.प्र.शासन

979

78.39

निरंक 21

पक्कीदीबार कबेलू

भगवानसींग पिता अमरसींग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1166

म.प्र.शासन

979

316.9

पक्कीदीवार गाटर फर्सी

निरंक

22

कलूपिता ठलू आदिवासी

316.9

प्रथम तल कबेलू

979

म.प्र.शासन

27.72

निरंक

विश्राम पिता सोवत आदिवासी

पक्की दीवार चद्दर छाई कबेलू छाये

23

55.125

पक्की दीवार चद्दर छाई कबेलू छाये

म.प्र.शासन

979

40.32

निरंक

कच्चा मकान कबेलू

24

सिब्बू पिता गोरेलाल रजक

म.प्र.शासन

40.32

निरंक 25

पप्पूपिता सिब्बू

कच्चा मकान कबेलू

म.प्र.शासन

40.32

निरंक 26

वीरेन्द्र पिता सिब्बू कच्चा मकान कबेलू

म.प्र.शासन

979

आर.सी.सी.

31.5

निरंक

27

रामचरन पिता सिब्बू रजक

म.प्र.शासन

979

36.4

आर.सी.सी.

निरंक

28

देवेश पिता नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव

म.प्र.शासन 979

94.08

निरंक

नर्मदा पिता रामप्रसाद श्रीवास्तव

पक्का मकान पिलर सामेंट शीट छाई

29

63.9

पिलर सामेंट बरसाती छाई

म.प्र.शासन

979

59.22

पक्कीदीवार सीमेंट सीट छाई

निरंक

राजकुमार पिता

30

अमरसींग राजपूत

म.प्र.शासन 980

43.2

निरंक

पक्का मकान गाटर फार्सी

बेबी बाई पति रामकृष्ण राजपूत

37.8

31

पक्कीदीवार सीमेंट शीट छाई

56.52

पक्कीदीवार सीमेंट शीट छाई

980

म.प्र.शासन

28.38

आर.सी.सी.

निरंक

32

मनोज पिता खुमान अहिरवार

म.प्र.शासन

980

31.39

आर.सी.सी.

निरंक

33

सोवत पिता फुल्ले अहिरवार

म.प्र.शासन

980

40

निरंक

पक्की दीबार कबेलू

34

अनिल पिता सोवत अहिरवार

30

कच्चा मकान बरसाती छाई

म.प्र.शासन

42.43

निरंक

35

1037 सुरेन्द्र, देबेंन्द्र पिता भगोले अहिरवार

गाटर फर्सी प्रथम तल कबेलू छाये

म.प्र.शासन 1037

पक्का मकान गाटर फर्सी

31.82

निरंक

36

रामा पिता नन्नूराम अहिरवार

7.75

पत्थर की दीवार फर्सी छाई

1037

म.प्र.शासन

25.2

निरंक

रूकमन पति चरन अहिरवार

कच्चा मकान शीट छाई अंदर छाप

37

33.8

कच्चा मकान आधा छपपर टूटा

1037

म.प्र.शासन

37.82

मोहन

कच्चा मकान कबेलू छाये

38

अंतूपिता परसादी अहिरवार

21.7

कच्चा मकान चद्दर छाई

म.प्र.शासन

1037

17.02

गाटर फर्शी

निरंक

गनेश पिता छःकोड़ी धानक

11.96

39

पक्कीदीवार कबेलू( अंग्रेजी)

12.88

पक्कीदीवार कबेलू

म.प्र.शासन

1037

गाटर फर्शी

17.02

निरंक

40

देशराज पिता गनेश धानक

11.96

12.88

पक्कीदीवार कबेलू( अंग्रेजी) पक्कीदीवार कबेलू 1167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

1037

म.प्र.शासन

49.56

निरंक

कच्चा मकान कबेलू छाये

41

गौरीशंकर पिता फुल्ले धानक

26.88

कच्चा मकान सामेंट शीट छाई

1037

म.प्र.शासन

16.74

पक्कामकान गाटर फासी

निरंक

42

हीरालाल पिता फुल्ले धानक

21.7

कच्ची दीवार कबेलू छाये कच्ची दीवार बरसाती छत

11.16

म.प्र.शासन

1037

पक्का मकान गाटर फार्सी

28.56

निरंक 43

जालम पिता धनजू धानक

27.2

कच्ची दीवार सीमेंट शीट छाई

म.प्र.शासन

1037

18.55

निरंक

कच्चा मकान फर्सी छाई

44

भलूपिता परसादी धानक

16.96

कच्चा मकान बरसाती छाई

45 म.प्र.शासन

43.8

निरंक 1037 मगन पिता डोमन धानक कच्चा मकान कबेलू

म.प्र.शासन

1037

40.87

निरंक

कच्चा मकान चद्दर छाई

46

हीरालाल पिता कलू धानक

म.प्र.शासन

1037

38.4

निरंक

कच्चा मकान कबेलू

47

मोती पिता खनजा अहिरवार

1037

म.प्र.शासन

पक्का गाटर फर्सी

56.64

निरंक

घनश्याम पिता परसादी अहिरवार

20.65

प्रथम तल कबेलू

48

69.85

आर.सी.सी. (पंट्टट्टी)

आर.सी.सी.

45.39

15.93

पक्कीदीवार चद्दर छाई

1037

म.प्र.शासन

38.54

आर.सी.सी.

निरंक

49

कुंजी पिता मिहीलाल अहिरवार

60

पक्कागाटर फर्शी

979

म.प्र.शासन

गाटर फर्शी

78.28

निरंक

50

अशोक पिता बल्देव अहिरवार

980

म.प्र.शासन

34.2

निरंक

कच्चा मकान कबेलू

51

सचिन पिता अशोक अहिरवार

म.प्र.शासन

979

22.2

पक्कामकान चद्दर छाई

निरंक

52

राजकुमार पिता मोहनसींग आदिवासी

53 म.प्र.शासन 1037 पंचायत भवन

पक्कामकान

5.39

निरंक

योगः-

3820.355

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत अनुमोदित पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार आर्थिक अनुदान एवं अन्य सहायतायें स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी । (1

) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर , जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

1168

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

[भाग 1

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा , न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(9) किसी कारीगर , छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(

10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

11 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार " पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।

(

(12

) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(

(14 ) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

6- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । (2)

भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन । (3)

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

यथेचित पंचायत घर

(7)

(8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो ।

(9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(10) स्थल पर रहने वाले जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु 1169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

(12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(17) बच्चो के लिए कीड़ा क्षेत्र

(18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो (20)

(21 ) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(23) अधिनियम की धारा उड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

5- प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा आपचंद तहसील सागर की शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 1037/1 रकवा 2.000 हे. पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेग

अधिकारी 6-अधिनियम 2013 की धारा -21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन सगर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 29/03/2024 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा -20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक -01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1170

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 179-भू-अर्जन-2023-24

सीधी, दिनांक 15 फरवरी 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य रीवा-व्यौहारी- टेटका मोड सेक्शन एस.एच. - 57 सड़क निर्माण कार्य का भाग है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-: अनुसूची :-

(1 ) भूमि का वर्णन : -

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल क्र. खसरा नम्बर

कुल रकवा

सीधी

रामपुर नैकिन

अमिलई

अमिलई

रकवा 1.480 हे ०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

कुल अर्जित रकवा

(1) (2) (3) (4) 01

99 5.650 0.960 (5)

(6)

रीवा-व्यौहारी - टेटका मोड सेक्शन एस.एच. - 57

म.प्र. सड़क विकास निगम लि०

शहडोल (म.प्र .)

02 430

0.040

0.040

रीवा- व्यौहारी - टेटका मोड सेक्शन एस.एच. - 57

म.प्र . सड़क विकास निगम लि०

शहडोल (म.प्र. )

03 431 0.230 0.230

रीवा- व्यौहारी - टेटका मोड सेक्शन एस.एच. - 57

म.प्र. सड़क विकास निगम लि०

शहडोल (म.प्र.)

04 433 0.220 0.180

रीवा-व्यौहारी-टेटका मोड सेक्शन एस.एच.- 57

म.प्र. सड़क विकास निगम लि०

शहडोल (म.प्र .)

1171

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. खसरा नम्बर

कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

कुल अर्जित रकवा

(2)

(1)

(3) (4) 05 435 0.150 0.010 (5)

(6)

एस.एच. - 57 रीवा- व्यौहारी- टेटका मोड सेक्शन

म.प्र. सड़क विकास निगम लि ०

शहडोल (म.प्र. )

06 436 0.120 0.060

रीवा-व्यौहारी - टेटका मोड सेक्शन एस.एच. - 57

म.प्र. सड़क विकास निगम लि ०

शहडोल (म.प्र. )

6.410

कुल योग

1.480

है। भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 676-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 20 फरवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा (ग) नगर /ग्राम - बड़खेरा (घ) क्षेत्रफल- 1.4100 हे ० मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

1172

क्रमांक

खसरा नंबर

1

52/1

2

51

3

50/2

4

50/3

5

55/1

6

55/2

7

55/3

8

46/1

9

46/2

10

46/3

11

45/1

12

45/2

13

45/3

14

35

15

57

16

34

17

32

18

30/1

19

31

20

29

21

27/1/1

22

27/1/2

23

27/2

24

27/3

25

27/4

26

182

27

183

28

188/2/3/1/1

3 29

2/2 30

31

2/4

32

190

कुल योग :-

(

[भाग 1

अर्जित रकवा (हे . में)

0.1830

0.0150

0.0060

0.0500

0.2160

0.0810

0.0090

0.0370

0.0040

0.0520

0.0320

0.1410

0.0040

0.0250

0.2440

0.0020

0.0060

0.0270

0.1350

0.0260

0.0470

0.0680

1.4100 हे.

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सोनवर्षा सब माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

क्र. 677- भू-अर्जन-2024

1173

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर / ग्राम - करहीखुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 1.6130 हे0

क्रमांक

खसरा नंबर

1

77/1/2

2

63/2/2

3

62/3

4

65/1/3

5

64/1/3

6

108/2

7

89/1

8

90

9

79/2

10

68

11

45

12

77/3

13

111

14

112

15

77/1/1

16

78/1/1

17

108/1

18

71/2

19

65/2/2

20

64/2/2

21

63/2/1 अर्जित रकवा (हे. में)

0.0160

0.0700

0.0050

0.1830

0.0210

0.0020

0.0160

0.0040

0.1140

0.1450

0.0450

0.0050

0.0160

0.1070

0.0150

0.0050

0.0120

0.0380

0.1560

0.0260

0.0250 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1174

22

63/4 23

62/4 24

63/1 25

80 26

81 27

109 28

110 29

248 30

250 31

251 32

67

कुल योग :-

0.0310

0.0040

0.0990

0.1220

0.0090

0.0100

0.0300

0.1130

0.0950

0.0180

0.0560

1.6130हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की करहीखुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।

( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

क्र. 678-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - पतेरी

(घ) क्षेत्रफल- 1.7060 हे० 1175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

खसरा नंबर क्रमांक

 1                   106/3
 2                   107/2
 3                   107/3
 4                   108/2
 5                   109/1
 6                   109/2
 7                   109/3
 8                   110/1
 9                   110/2
10                    148
11                     88
12                   87/1/1
13                   87/1/2
14                    87/2
15                     86
16                    90/2
17                    91/2
18                    92/1
19                    92/2
20                    14/1
21                   14/2/1
22                   14/2/2
23                    17/2
24                   15/1/2
25                    15/2
26                     18
27                    19/3
28                    20/1
29                    20/2
30                     21
31                     33
32                     32
                   कुल योग:-

अर्जित रकवा (हे. में)

 0.0850
 0.0710
 0.0540
 0.0090
 0.0050
 0.0160
 0.0030
 0.0330
 0.0330
 0.0880
 0.0730
 0.0430
 0.0730
 0.1540
 0.0780
 0.0150
 0.0280
 0.0660
 0.0660
 0.0750
 0.1230
 0.0100
 0.0030
 0.0050
 0.0020
 0.0730
 0.0010
 0.1110
 0.1100
 0.1670
 0.0070
 0.0260
1.7060 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की उमरी माइनर के निर्माण हेतु ।

(

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1176

क्र. 679-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम उरदान

(घ) क्षेत्रफल- 2.9815 हे0

खसरा नंबर क्रमांक

15/1/2 1

16 2

18 3

19 4

20/1/2 5

27 6

28 7

234 8

235/1 9

235/2 10

226 11

221 12

220 13

265 14

264 15

263/1/1 16

263/1/2 17

263/1/3 18

263/2/1 19

262/1 20

476 21

475 22

474 23

473 24

472 25

अर्जित रकवा (हे. में)

0.0140

0.0080

0.0670

0.1140

0.0285

0.1170

0.2170

0.0080

0.0540

0.0540

0.0870

0.1100

0.1260

0.1260

0.0080

0.1220

0.0620

0.0590

0.0200

0.0160

0.1520

0.0080

0.1180

0.0080

0.0030 1177

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

463/1 26

463/2 27

462/1 28

462/2 29

462/3 30

462/630 31

538 32

537 33

460/1 34

461/1 35

458/1 36

459 37

440 38

432 39

430 40

412 41

413 42

429 43

414 44

229 45

415 46

416

47

417/1 48

417/2 49

148 50

616 51

431 52

कुल योग :-

(

0.0430

0.0500

0.0350

0.0350

0.0150

0.0520

0.0050

0.0010

0.0550

0.0120

0.0100

0.1100

0.1100

0.0010

0.0420

0.0180

0.0240

0.0020

0.0360

0.1020

0.0420

0.0790

0.0860

0.0600

0.0020

0.1380

0.1100

2.9815 हे.

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र .) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की पोड़ी गरादा माइनर 01 के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1178

क्र. 680- भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - कोलगवां (घ) क्षेत्रफल- 1.7610 हे०

खसरा नंबर क्रमांक

 1                  54/2
 2                   48
 3                   49
 4                  51/2
 5                   47
 6                   46
 7                   45
 8                  29/2
 9                  30/2
10                  43/1
11                  43/2
12                   42
13                   41
14                   39
15                   50
16                   38
                  कुल योग :-

अर्जित रकवा (हे. में)

 0.3780
 0.0100
 0.1800
0.1420
 0.2070
 0.1040
 0.1180
 0.1550
 0.0320
 0.0700
 0.0350
 0.2550
 0.0080
 0.0030
 0.0120
0.0520
1.7610हे.

* (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की गोबरांकला माइनर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 681 - भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन /निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - चौथार (घ) क्षेत्रफल- 1.0590 हे ०

खसरा नंबर क्रमांक

 1                   113
 2                   124
 3                    123
 4                   118
 5                   119/1
 6                   119/2
 7                   110/2
 8                   110/3
 9                   103/1
10                   103/2
11                   102
12                    97
 13                   98
14                   99/1
15                   99/2
16                    96
17                    93
18                    94
19                  80/1/1
20                  80/1/2
21                   80/2
22                   79/1
23                    65
24                    66

अर्जित रकवा (हे. में)

0.1420
0.0230
0.0400
0.0640
0.0500
0.0090
0.0630
0.0220
0.0420
0.0330
0.0100
0.0310
0.0060
0.0500
0.1570
0.0140
0.0390
0.0330

1180

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

25

71

26

70

27

69

28

67

29

68/2

30

76

31

122/1

32

122/2

कुलयोग:-

[भाग 1

0.0160

0.0270

0.0140

0.0890

0.0180

0.0160

0.0510

1.0590 हे .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की करहीखुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

क्र. 682-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम नौगवां

(घ) क्षेत्रफल- 0.4730 हे ०

क्रमांक

खसरा नंबर

1

215

2

195

3

196

4

204

5

207

6

203

7

202/1

8

202/2

9

201/2

कुल योग :-

अर्जित रकवा (हे. में)

0.0160

0.1170

0.0440

0.0680

0.0320

0.0320

0.0600

0.0320

0.0720

0.4730हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 683- भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर / ग्राम - पपरेगा (घ) क्षेत्रफल- 2.1990 हे ०

क्रमांक              खसरा नंबर                     अर्जित रकवा (हे. में)
  1                    299                             0.0420
  2                    298                             0.0010
  3                    297                             0.0730
 4                     294                             0.0010
  5                    293                             0.0520
  6                    291                             0.0560
  7                    292                             0.0090
 8                     290                             0.0070
 9                     287                             0.0010
 10                    360                             0.0140
 11                    267                             0.0140
 12                   261/1                            0.0010
 13                    260                             0.0400
 14                   259/1                            0.0120
 15                    416                             0.0100
 16                    418                             0.0010
 17                    419                             0.0620
 18                    421                             0.0260
 19                    422                             0.0450
 20                    413                             0.0340
 21                    411                             0.0060
 22                    412                             0.0100
 23                    404                             0.0140
24                     405                             0.0100

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1182

25                    400                             0.0430
26                    395                             0.0010
27                    399                             0.0370
28                    398                             0.0070
29                    384                             0.0180
30                    392                             0.0030
31                    390                             0.0080
                      389                             0.0470
32
                      391                             0.0080
33
                      378                             0.0020
34
35                    377                             0.0250
                       355                            0.0070
36
37                    356                             0.0010
                       376                            0.0330
38
                      375                             0.0100
39
40                     371                            0.0060
41                     369                            0.0210
42                     370                            0.0100
                       368                            0.0060
43
44                    367                             0.0160
                       364                            0.0250
45
46                     365                            0.0020
47                     520                            0.0370
                       525                            0.0180
48
49                    524                             0.0100
                      522/1                           0.0250
50
51                    522/2                           0.0250
52                    523/2                           0.0010
53                    539/1                           0.0140
54                    539/2                           0.0130
55                    540/1                           0.0150
56                    540/2                           0.0150
57                    543/1                           0.0100
58                    542/1                           0.0190
59                    542/2                           0.0180
60                    541/1                           0.0130
61                    541/2                           0.0120
62                    552/1                           0.0050
                      552/2                           0.0080
63
                       551                            0.0080
64
65                    546/1                           0.1250
                       547
66                                                    0.0140
                       546

1183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

     67                     548/1                             0.0500
     68                      549                              0.0030
     69                      628                              0.0350
     70                      629                              0.0050
     71                      627                              0.0100
      72                     626                              0.0210
     73                      616                              0.0180
     74                      615                              0.0020
      75                     613                              0.0040
      76                     614                              0.0540
     77                      612                              0.0470
     78                      604                              0.0520
     79                      605                              0.0010
     80                      717                              0.0530
     81                      718                              0.0010
     82                      716                              0.0460
     83                      715                              0.0680
     84                      714                              0.0140
     85                     713/1                             0.0220
     86                     713/2                             0.0210
     87                     712/1                             0.0190
     88                     712/2                             0.0180
     89                     711/1                             0.0240
     90                     711/2                             0.0240
     91                     710/1                             0.0050
     92                     710/2                             0.0050
     93                     709/1                             0.0010
     94                      789                              0.0250
     95                      788                              0.0120
     96                      790                              0.0240
     97                     787/1                             0.0030
     98                      785                              0.0610
     99                     784/1                             0.0050
     100                    784/2                             0.0050
     101                     783                              0.0370
     102                     782                              0.0070
     103                     781                              0.0010
     104                     780                              0.0520
     105                     779                              0.0330
     106                     778                              0.0190
     107                    732/1                             0.0050
     108                    732/2                             0.0050
                          कुल योग :-                         2.1990 हे .
( 2)  सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
      कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका
      की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।
(3)   भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
     सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1184

क्र. 684-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर / ग्राम कुलपुरा

(घ) क्षेत्रफल- 1.5057 हे ०

खसरा नंबर क्रमांक

709 1

710 2

711 3

4

712

723 5

719 6

718 7

717 8

716 9

737 10

739/1 11

739/2 12

740/1 13

740/2 14

670/1 15

670/1/76/5/1 16

17

670/2

670/2/1 18

669/1 19

750 20

751 21

कुल योग :-

अर्जित रकवा (हे. में)

0.1847

0.0750

0.1000

0.0890

0.0250

0.0740

0.0500

0.0150

0.1130

0.0180

0.2240

0.1700

0.1870

0.0870

0.0190

0.0750

1.5057हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका के अंतगर्त कुलपुरा सब माइनर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 711 -भू- अर्जन-2024

सतना, दिनांक 23 फरवरी 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

  (ख) तहसील- उचेहरा
  (ग) नगर / ग्राम  लगरगवां
  (घ) क्षेत्रफल 1.2370 हे ०
क०                     खसरा नं.                         अर्जित रकवा
 1                      657/1/2                            0.0020
 2                      657/1/3                            0.0030
 3                                                         0.0350
                        657/1/4
 4                      657/1/5                            0.0130
  5                       658                              0.0400
 6                        656                              0.1100
 7                        655                              0.0050
  8                       671                              0.0210
 9                                                         0.0400
                          659
 10                       670                              0.0420
 11                       672                               0.0500
 12                       673                               0.0350
 13                       654                               0.0550
 14                       653                               0.0300
 15                       674                               0.0680
 16                       688                               0.0550
 17                       690                               0.0520
 18                       689                               0.0400
 19                       691/1                             0.0090
 20                       691/2                             0.0090
 21                        692                              0.0320
 22                       697/2                             0.0060

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1186

23

720

24

719

25

718/1

26

718/2

27

718/3

28

727

29

728

30

716/1

31

716/2

32

716/3

33

714/1

34

607

35

722

36

729/2

37

715/1

38

715/2

39

719

योग

0.1100

0.0080

0.0140

0.0200

0.0140

0.0200

0.0200

0.0080

0.0140

0.0110

0.0050

0.0060

0.0150

0.2050

0.0020

0.0050

0.0080

1.2370

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 712- भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता ) (क) जिला - सतना

(ख ) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम बांधी मौहार (घ) क्षेत्रफल- 11.7038 हे 0

क०                      खसरा नं.                            अर्जित रकवा
 1                      1900/2/2/2                             0.2800
 2                     1808/2/4/1/4                            0.0120
 3                      1808/1/2/2                            0.0120
 4                       1739/2                               0.0900
 5                        1738                                0.0200
 6                        1737                                 0.2050
 7                       1759/1/2                             0.0140
 8                       1760/1                                0.0300
 9                        1441                                0.0270
10                        1439                                0.0140
 11                       1444                                 0.0100
12                        1448                                 0.0080
 13                       1458                                 0.1230
14                    1334/1953/3/1                           0.0630
 15                     1121/2/1/2                            0.0930
16                     1122/2/2/1/2                           0.2170
17                       479/2                                0.3280
18                      479/3/1                               0.0010
19                      479/3/2                               0.0030
20                      479/3/3                               0.0040
21                      479/3/4                               0.0060

1188

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

22

481/1/3/2/3

23

479/4

24

481/1/1/2/1

25

481/1/1/2/2

26

481/1/3/2/1

27

481/1/3/2/4

28

481/2/1

29

481/2/2

30

482/2

31

600

32

590/1/2/2

33

1122/2/2/1/1

34

1159/1

35

1159/2/2

36

289/1/1

37

289/1/2

38

288/1/2

39

288/1/1

40.

267/2/1/1

41

267/2/1/2

42

267/2/1/3

43

267/2/1/4

44

267/5

45

257/2

46

207

47

208

48

209

49

210

50

211

51

236/1/1

52

236/1/2

53

236/2

54

236/3

[भाग 1

0.0200

0.0280

0.0360

0.1390

0.0200

0.0070

0.1600

0.0980

0.0120

0.0140

0.2320

0.1140

0.0120

0.0040

0.3390

0.1680

0.1470

0.1100

0.0160

0.0160

0.0160

0.0160

0.0160

0.0770

0.0090

0.0480

0.0080

0.0320

0.0480

0.0150

0.0150

0.0150

0.0150 1189

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

55

41

56

35/2

57

35/3

58

36/2

59

1443/2

60

42

61

242

62

241

63

243

64

251/1

65

251/2

66

212

67

254/2

68

254/3/1

69

254/3/2

70

256/2

71

259/1

72

259/3

73

260/1/1

74

260/1/2

75

260/1/3

76

260/2/1

77

260/2/2

78

297/1/1/3

79

297/3/2

80

297/3/3

81

296/2/3

82

296/3/2

83

295/2

84

294/1/2/1

85

294/2/2/1

86

294/1/2/2/1

87

294/1/3/2 0.0100

0.0650

0.0450

0.0200

0.0420

0.1280

0.1530

0.0840

0.2910

0.2240

0.0910

0.0400

0.0160

0.0620

0.0640

0.0300

0.0630

0.0690

0.0480

0.0210

0.0270

0.0360

0.0450

0.0750

0.0310

0.1590

0.0480

0.0360

0.0900

0.1220

0.1260

0.1260

0.0800 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1190

461/2/1 88

462 89

464/1 90

470/1 91

470/2 92

471/1 93

471/2 94

253/1/1/1 95

1157/1 96

1157/3 97

1136 98

1135 99

100

474/1/1/2/1/1/1 101

474/1/1/2/1/2 102

474/1/1/2/2 103

474/2/2/2/1/1 104

474/2/2/2/2 105

474/2/2/2/3 106

1361/1 107

1361/2 108

1361/3/2 109

1363 110

1358/2 111

1354 112

1352/2/2 113

1461/2 114

1462 115

1485/1/2/2 116

1485/2/2 117

1487 118

1486 119

0.2540

0.0560

0.0540

0.0360

0.0430

0.0650

0.1600

0.1570

0.0880

0.0960

0.0580

0.0070

0.0300

0.0420

0.0980

0.1120

0.0600

0.0620

0.0660

0.0080

0.0080

0.0080

0.1020

0.1420

0.1200

0.0670

0.0150

0.0850

0.0480

0.0310

0.0220

0.0070

0.0910

1488/2/2

120

1489/2 121

0.0440 1191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1]

 122                        1442                                  0.0780
 123                      1346/1/2                                0.1580
 124                      1440/2/2                                0.1000
 125                    1440/2/3/1/1                              0.0340
 126                     1440/2/3/2                               0.0320
 127                     1440/2/7/1                               0.0100
 128                     1758/1/2/2/2                             0.1340
 129                     1758/2/2/2/2                             0.1200
 130                      1748/2/2                                0.0210
 131                      1747/2/2                                0.0040
 132                       1723/2                                 0.1800
 133                       1724/2                                 0.0120
134                       1725/1/2                                0.0580
 135                      1725/2/2                                0.0520
 136                       1807/1                                 0.0540
 137                     1807/2/2/2                               0.0520
138                     1807/3/2/2/1                              0.0500
 139                    1809/1/1/1/1/2                            0.0040
140                     1809/1/1/1/4                              0.0840
141                     1809/1/1/1/2                              0.0040
 142                     1809/2/1/2                               0.0500
143                     1809/2/4/1/2/2                            0.0840
144                      1809/2/2/2                               0.0680
145                      1809/2/3/2                               0.0520
146                     1809/2/5/1/2                              0.0540
147                      1809/2/6/2                               0.0560
148                     1809/2/7/2/2                              0.0980
149                       1811/2/2                                0.3360
150                       1902/5/2                                0.0220
151                      1901/2/1/2                               0.1570
152                      1901/2/2/2/2                             0.0450
153                        591/2                                  0.0160
154                      590/1/2/2/1                              0.1700
155                       590/2/2                                 0.2040

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1192

601/2/1 156

601/2/2/2 157

602/2 158

483/2 159

480/2 160

योग - 0.1680

0.1998

0.1680

0.0120

0.0120

11.7038

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद -सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबराव कला माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

क्र. 713-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला - सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर / ग्राम - चौथहा (घ) क्षेत्रफल- 1.5360 हे0 1193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

खसरा नं.

क०

24 1

25/1 2

3

29/1

4

29/2

5

30

6

20/2

7

19/1

8

18/1

9

18/2

10

17/1

16 11

12

13

6/1/1/2

14

6/1/2

15

6/2/1

16

6/2/2/1

17

18

3/2

19

4/2

5/1/1 20

5/1/2 21

योग - अर्जितरकवा

0.0090

0.1580

0.0660

0.1450

0.0290

0.0080

0.2130

0.0010

0.0040

0.0150

0.1830

0.2460

0.1760

0.0260

0.0130

0.2160

0.0280

1.5360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के महदेई वितरिका की सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1194

क्र. 714-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - उमरी

(घ) क्षेत्रफल- 1.2080 हे 0

क०

खसरा नं .

1

102/1

2

102/2

3

102/3

4

102/4/1

5

102/4/2

6

107/1

7

107/3/1

8

107/3/2

9

108/1

10

108/2

11

108/380/2

12

122/1/1/1/4

13

122/2/1

14

15

35/1/1

16

35/1/2

17

35/1/3

18

36

19

37/1

20

37/2

21

39/1 अर्जित रकवा

0.0600

0.1780

0.0180

0.1260

0.0020

0.0130

0.0300

0.0700

0.0130

0.0090

0.0470

0.0700

0.0080

0.0540

0.0580

0.0020

0.0030

0.0010

0.0730 1195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

22

39/2

23

40

24

41/1

25

41/2

26

34/1/1

27

34/1/2

28

34/1/3

29

7/1

30

362

31

277

योग -

0.0020

0.0130

0.0130

0.0030

0.0140

0.0430

0.1100

0.0050

0.1470

0.0230

1.2080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की उमरी माइनर एवं सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1196

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

[भाग 1

क्र. 715-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता )

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर / ग्राम - मतरी बरमेन्द्र

(घ) क्षेत्रफल- 2.1750 हे०

क०

खसरा नं.

अर्जित रकवा

1

3

5

1

40

0.0490

2

44

0.0360

3

45

0.0030

4

47

0.0290

5

48

0.0050

6

43

0.0120

7

42

0.1100

8

41

0.0070

9

27

0.0470

10

26

0.0110

11

170/130

0.0360

12

168/128

0.0730

13

166/1/1/2

0.0630

14

166/126/2

0.0550

15

0.0120

165/1/1/2

16

175/135

0.0560

17

176/136

0.0590

18

177/137

0.0470 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

19

243/203

20

1197

0.0080

245/205

21

0.0010

242/202/1

22

246/206

23

0.0280

0.0730

240/200

24

0.0580

289/247

25

0.0360

285/243

26

0.0220

286/244

27

287/245

28

0.0030

0.0040

377/1/1

29

0.0070

377/1/2

30

376/1

31

376/2

32

375

33

374

34

370/1

35

370/2

36

367

37

371

38

358

39

359

40

357

41

356

42

434/390

43

438/1

44

438/2

45

428/1

46

439/395

47

437/1

48

437/2

49

436/1 0.0070

0.0140

0.0880

0.0050

0.0240

0.1490

0.0270

0.0700

0.0160

0.0800

0.0150

0.0070

0.0050

0.0010

0.0230

0.0230

0.0010

0.0110

0.0030

0.0410

0.0020 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1198

50

444/400/1

51

443

52

442/1

53

445/1

54

445/2

55

470/426

56

473/429/1

57

469/1/1

58

469/1/3

59

469/2

60

469/425/3/1

61

469/425/3/2

62

469/425/4

63

469/425/5

64

472/428/1

65

433

योग -

0.0050

0.0440

0.0030

0.0270

0.1300

0.0440

0.0060

0.0050

0.0030

0.0060

0.0450

0.0370

0.0840

0.0800

0.0060

0.0880

2.1750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

क्र. 716-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - लगरगवां (घ) क्षेत्रफल- 0.8420 हे0 1199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

खसरा नं.

क०

1

40

2

41

3

44/2

4

44/3

5

45/3

48 6

7

49/1

482 8

9

483

10

476

475 11

12

474

470 13

471 14

459 15

468 16

467 17

466 18

19

465/2

20

465/3/1

21

465/3/2/2

22

465/3/2/3

23

465/3/2/4

24

465/3/2/5

25

464/3/2/5

26

477

27

2

योग

अर्जितरकवा

0.0280

0.0140

0.1320

0.0730

0.0080

0.0480

0.0140

0.0030

0.0060

0.0800

0.0080

0.0660

0.0010

0.0730

0.0030

0.0250

0.0230

0.0070

0.0180

0.0840

0.0050

0.0210

0.0320

0.0550

0.0110

0.0010

0.0030

0.8420

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला सतना (म.प्र.) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर 01 एवं 02 के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1200

क्र. 717- भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर / ग्राम - भरहुत (घ) क्षेत्रफल- 9.8970 हे ०

खसरा नं.

क०

 1                     97
 2                   96/1/1
3                    96/1/2
4                     96/2
5                    95/1/2
 6                   95/1/3
7                     95/2
8                      93
9                      92
10                     89
11                     90
12                    75/1
13                    75/2
14                     76
15                   70/1/1
16                   70/1/2
17                  70/1/3/1/2
18                    70/2
19                     69
20                     68
21                    58/1
22                   58/2/3
23                    59/1
24                    59/2

अर्जित रकवा

0.0150
0.0060
0.0080
0.0080
0.0610
0.0560
0.1230
0.0370
0.0380
0.0370
0.0360
0.0210
0.0340
0.0350
0.0390
0.0390
0.0390
0.0580
0.0100
0.0730
0.0560
0.0560
0.0630
0.0560

1201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

25

50/2

26

45

27

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29

43/1

30

43/2/1

31

43/2/2

32

31/1/1/2

33

31/1/2

34

31/1/3

35

31/2

36

31/3

37

28/1/2/2

38

27/1

39

27/2

40

26

41

24

42

23

43

146/1

44

146/2

45

147

46

148

47

145

48

144

49

17676/1/1/1

50

176 76/1/1/2

51

176176/1/2

52

191/ 91/1

53

191, 01/2

54

190/1

55

190/2, /2/1

56

190/2, 0/2/2

57

188/4

58

189/2 /2/ 1

59

189/2/3

60

187/1 0.0040

0.0520

0.0150

0.0560

0.0160

0.0310

0.0080

0.0100

0.1100

0.1450

0.0590

0.1970

0.1900

0.1980

0.1170

0.0290

0.0570

0.0540

0.0860

0.0060

0.0880

0.0080

0.0880

0.4250

0.1760

0.0280

0.1760

0.0850

0.0560

0.0500

0.0570

0.0100

-.-0.0200

0.0150

0.0530

0.0180 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1202

61

193/1

62

193/2

63

275/1

64

275/2

65

272/1

66

272/2

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272/4

69

272/5

70

267/1

71

267/2

72

267/3

73

264/2

74

263

75

268

76

810

77

812

78

777/1/1

79

648

80

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81

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83

644

84

643/1

85

643/2

86

642/2

87

642/3

88

774

89

1053

90

1054

91

1055/1

92

1055/2

93

1056/1 6/1

94

1056/2

95

1056/3

96

1059 0.1740

0.0350

0.0070

0.1500

0.0050

0.0170

0.0190

0.0200

0.0200

0.0800

0.0200

0.0700

0.0150

0.0560

0.0220

0.0200

0.0380

0.0090

0.0520

0.0900

0.0900

0.0660

0.0300

0.0600

0.0600

0.0710

0.0710

0.0300

0.0720

0.0180

0.0800

0.0800

0.0950

0.1100

0.1100

0.0450 1203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

97

1060

98

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1062/2

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102

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1057/1

105

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106

1017/1

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1015/2

108

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109

77

110

47

111

194/1

112

194/2

113

194/3

114

274

115

261

116

349

117

328/2/1

118

329/2/1

119

329/3/2

120

329/1/1

121

329/1/2

122

329/2/2

123

329/2/3

124

329/3/1

125

329/4

126

328/4

127

694

128

693

129

650/2/3

130

650/2/2

131

650/1/1

132

650/2/5 0.0100

0.1300

0.1250

0.0120

0.0970

0.0960

0.0960

0.0200

0.0550

0.0100

0.2500

0.0150

0.0330

0.0100

0.0060

0.0100

0.0100

0.1100

0.0800

0.1390

0.0080

0.0560

0.0560

0.0670

0.0750

0.0150

0.0630

0.0780

0.0870

0.0340

0.0660

0.2030

0.0650

0.0610

0.1060

0.0060 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1204

133

563

134

813/1

135

813/2

136

778/2/4

137

778/2/2/1

138

778/2/1/2

139

778/2/1/1

140

778/1

141

780

142

782/2

143

781

144

785/2

145

786/2

146

785/1

147

784

148

791/1/2

149

791/1/1

150

791/2

151

794/1

152

796

153

795

154

797/2

155

875/2

156

875/1

157

876/2

158

876/1

159

889

160

890

161

892/2

162

1009

163

1010/1/2

164

1010/1/1

165

1010/2

योग-

0.0050

0.0150

0.0160

0.0290

0.0100

0.0510

0.0390

0.0800

0.0020

0.0040

0.0500

0.0030

0.0020

0.0700

0.0040

0.0180

0.0180

0.0750

0.0120

0.0240

0.0400

0.0090

0.0020

0.0240

0.0240

0.0380

0.2510

0.0080

0.1680

0.1370

0.1420

0.1270

0.2360

9.8970

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1205

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 718-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर (ग) नगर / ग्राम - चौरा

(घ) क्षेत्रफल- 1.9840 हे 0

आराजी क्र.

स.क्र.
 1                        7
 2                       57/1
 3                       57/2
 4                      57/3/1
 5                      57/3/2
 6                      57/3/3
 7                      57/3/4
 8                      58/3/1
 9                      59/3/1
 10                     59/3/2
 11                     59/3/3
12                      59/3/4
 13                      54/2
 14                      85/1
15                       85/2
16                       47/1
17                       47/2
18                       48

अर्जित रकबा

0.0280
0.1050
0.1050
0.0110
0.0110
0.0120
0.0120
0.0030
0.0040
0.0040
0.0040
0.0040
0.1220
0.1440
0.1440
0.0800
0.0050
0.1440

1206

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

19

49

20

36

21

37

22

33

23

25

24

35

25

32/1

26

32/2

27

29/1

28

29/2

29

30

30

55

31

56

[भाग 1

0.2160

0.0200

0.0380

0.0480

0.1500

0.0250

0.0870

0.0490

0.0140

0.0140

0.1630

0.1210

0.0970

निजी खाता भूमि योग रकवा 1.9840हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 )की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 719- भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील - रघुराजनगर

(ग) नगर / ग्राम - चनपुरवा

  (घ) क्षेत्रफल- 2.7720हे0
स.क्र .                आराजी क्र.                          अर्जित रकबा
 1                        41                                 0.0080
 2                        42
                                                             0.4370
 3                      42/210
 4                        43                                 0.0280
 5                       44/1/1                              0.1120
 6                       44/1/3                              0.0270
 7                        44/2                               0.3200
 8                      46/1/1/2                             0.1520
 9                      46/1/1/3                             0.1920
 10                       46/2                               0.1040
 11                      47/1/3                              0.0060
 12                       55/1
 13                       55/2                                0.0290
 14                       55/3
 15                       56/1
 16                       56/2                                1.1080
 17                       56/3
 18                     58/1/2/2                              0.0880

1208

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1

19

58/1/2/3

0.0880

20

80/8/1

21

80/8/2

0.0120

22

80/8/3

23

81/8/1

24

81/8/2

0.0200

25

81/8/3

26

51/2

0.0210

27

59

0.0120

28

56/224/2

0.0080

निजी खाता भूमि योग रकवा 2.7720हे .

(

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 720-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर / ग्राम - चौरा खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 1.7250हे0

अर्जित रकबा

स.क्र .

आराजी क्र.

0.1670

28/1/1

1

0.0010

16/1

2

3

13/60/1/1

1.1030

13/60/1/2

4

13/60/1/3

5

6

0.3230

7

13/2/1

0.0590

8

14/1

0.0580

14/2

9

0.0020

15

10

0.0080

11

10/59

0.0040

12

निजी खाता भूमि योग रकवा 1.7250हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1210

क्र. 721-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः--

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर / ग्राम - बराकला

(घ) क्षेत्रफल- 8.1760 हे0

अर्जित रकबा

स.क्र.                आराजी क्र.
 1                       757                              0.0040
 2                       758                              0.0700
 3                       759                              0.1380
 4                       760                              0.0280
 5                      760/2                             0.2160
 6                       761                              0.0200
 7                       762                               0.0400
 8                      763/1
                                                           0.0040
 9                      763/2
 10                      764                               0.1620
 11                     770/1                              0.1630
 12                     770/2                              0.1630
 13                    771/1/1
 14                    771/1/2
                                                           0.2650
 15                    771/2/1/1
 16                    771/2/1/2
 17                     771/2/2                            0.0720
 18                      772                               0.2180
 19                     753/1                              0.1750
 20                     753/2/1                            0.1620

1211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

21                   753/2/2/1
                                                         0.1620
22                   753/2/2/2
                                                         0.0480
23                      754
                                                         0.2360
24                     751/1
                                                         0.0120
25                     751/2
26                     750/1
                                                         0.0200
27                     750/2
28                     750/3
                                                         0.0720
29                    773/1/2/1
                                                         0.0880
30                    773/1/2/2
                                                         0.1040
 31                   773/1/2/3
                      773/1/2/4                          0.1120
 32
                                                         0.2780
 33                    755/1
                       755/2                             0.0100
 34
                                                         0.1040
 35                     742/1
                                                          0.0080
 36                    742/2/1
                                                          0.1200
 37                    742/2/2
                                                          0.0720
                        742/3
 38
 39                     743/1
                                                          0.0200
 40                     743/2
                                                          0.0270
 41                      687
                                                          0.3240
 42                     734/1
                                                          0.0380
 43                      740
 44                     737/1
                                                          0.1260
 45                     737/2
                                                          0.0180
 46                      738
                                                          0.2460
 47                      680
                                                          0.0250
 48                     681/1
                                                          0.0500
 49                     681/2
                                                          0.0500
 50                     681/3

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

1212

681/4 51

672 52

673 53

663 54

662/1 55

669 56

664 57

665 58

666 59

661/1/3 60

808 61

809 62

810 63

810/1046 64

856 65

870 66

857/2/2 67

857/2/3 68

863 69

864 70

865/1 71

865/2 72

865/3 73

868/1/1/1 74

868/1/1/2 75

868/1/1/3 76

868/1/2/1/1 77

868/1/2/1/2 78

868/1/2/2/1 79

868/1/2/2/2 80

0.0500

0.0320

0.4580

0.2160

0.0950

0.0640

0.0400

0.1310

0.0760

0.0060

0.0260

0.0800

0.3500

0.2730

0.0560

0.2560

0.0060

0.0600

0.1800

0.0100

0.0760

0.1260 1213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

81

867/1

82

867/2

83

867/3

84

869/1037/1/1

85

869/1037/2/2

86

869/1037/1/3

87

877

88

878

89

874/1

90

908

91

898/1

92

898/2

93

906

94

904 0.0880

0.0800

0.0720

0.1240

0.0460

0.0020

0.0560

0.3380

0.0020

0.2400

0.0300

0.0880

0.0730

निजी खाता भूमि योग रकवा 8.1760हे .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1214

क्र. 722-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर /ग्राम - चिरहुली 142

(घ) क्षेत्रफल- 4.7730हे0

आराजी क्र. स.क्र .

42/1/1 1

44/1 2

44/2/1/1 3

44/2/1/2 4

44/2/2 5

43/1 6

43/2 7

41/2/1 8

45/2/2/1 9

46/1/1 10

46/2/1/1 11

46/2/1/2 12

46/2/2/1 13

46/2/2/2 14

48/1 15

48/2 16

48/3 17

48/4 18

अर्जित रकबा

0.0360

0.0270

0.0150

0.0150

0.0870

0.0860

0.0420

0.0040

0.0650

0.0810

0.0810

0.0810

0.0410

0.0400

0.0780

0.0650

0.0650

0.0650 1215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

19                      89/2                             0.0200
20                     90/1/1                            0.0500
21                     90/1/4                             0.0500
22                      90/2                              0.1020
23                      91/1                              0.1000
24                      91/2                              0.1010
25                      94                                0.0370
26                       95                               0.9070
27                       96                               0.0730
28                     196/1                              0.0040
29                     196/2                              0.0100
30                     197/1                              0.0030
31                     197/2                              0.2470
32                     197/3                              0.0100
33                     198/1                              0.0020
34                     198/2                              0.3720
35                     209/1                              0,2300
36                     202/1                              0.2270
37                     202/2/1                            0.0400
38                                                        0.0350
39                     204/2/1                            0.0020
40                      205/1                             0.0800
41                     205/2                              0.0820
42                     205/3                              0.0800
43                      206                               0.1980
44                      216                               0.0020
45                      217                               0.0580
46                      218                               0.2440

1216

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

[भाग 1

47

219

0.2040

48

220

0.1730

49

221

0.0560

निजी खाता भूमि योग रकवा 4.7730हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) की सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

क्र. 723-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर / ग्राम - खड़ौरा

(घ) क्षेत्रफल- 1.3850 हे0

स.क्र.

आराजी क्र .

अर्जित रकबा

1

0.1920

2

3/1/1/2

0.1020

3

3/1/2

0.2300

4

3/2

0.5800

5

2

0.1570

6

26/1

0.0540

7

25

0.0020

8

30/1

0.0680

निजी खाता भूमि योग रकवा 1.3850हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 724-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-(म.प्र . शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर /ग्राम पैकोरी

(घ) क्षेत्रफल- 0.4590हे 0

अर्जित रकबा

आराजी क्र.

स.क्र .

0.0690

356/2

1

0.1100

356/3

2

0.1920

356/4

3

0.0840

348/1

4

0.0040

355/2

5

निजी खाता भूमि योग रकवा 0.4590हे .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

[भाग 1 1218

क्र. 725-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता )

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग ) नगर / ग्राम - खड़ौरा

(घ) क्षेत्रफल- 0.5790 हे 0

अर्जित रकबा

स.क्र.

आराजी क्र.

0.3360

25

1

0.1160

2

26/1

0.0070

3

26/2

0.0760

4

27/1

0.0440

5

27/2

निजी खाता भूमि योग रकवा 0.5790हे .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर (आरडी 113 से 131 ) टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 117-भू-अर्जन-24

देवास , दिनांक 22 फरवरी 2024

[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , (अधिनियम

2013 क्र.30 सन 2013) ]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-1 में "आई.एस.पी. पार्वती फेस I& II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अंतर्गत ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद जिला देवास (म.प्र . ) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस. पी. पार्वती फेस I& II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद

विवरण

क.

1.

अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर )

योग सिंचित

असिंचित

0.0360 हैक्टेयर 0.0360 हैक्टेयर

आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण

अनुसूची-2

" आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद

भूमि का कुल रकबा

क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का खसरा नाम क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा

सिंचित असिंचित कुल असिंचित

सिंचित

3

4

2

1

1

210/2

9 कुल 6

7

5

8 0

0

0.0360 हैक्टेयर

0.0360 हैक्टेयर 1.4500 हैक्टेयर

1.4500 हैक्टेयर

रहीस पिता इन्दूस खां निवासी ग्राम कृषक देवसिराल्या

0.0360 हैं.

कुल प्रभावित रकबा

1220

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

क्र. 122-भू-अर्जन-24

[भाग 1

[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, ( अधिनियम

2013क्र.30 सन 2013) ]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -1 में " आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अंतर्गत ग्राम- भण्डारिया, तहसील सतवास जिला देवास (म.प्र. ) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस. पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण " से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- भण्डारिया, तहसील सतवास

क.

विवरण

1.

अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)

असिंचित

सिंचित

योग

0.0720 हैक्टेयर 0.0720 हैक्टेयर

आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण

अनुसूची-2

आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए ) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम भण्डारिया तहसील सतवास जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :- ग्राम- भण्डारिया, तहसील सतवास

भूमि का कुल रकबा

क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा

सिंचित असिंचित कुल

सिंचित

2

1

3 असिंचित कुल 6

7

9

4 1

324/1 5

8

0

0

0.8600 हैक्टेयर

जागेश्वर केदार राधेश्याम पिता हजारी निवासी ग्राम भूमिस्वामी भण्डारिया तहसील सतवास जिला देवास

2

332

0.0360 हैक्टेयर

0.0360 हैक्टेयर 0.8600 हैक्टेयर

0

0

0.0360 हैक्टेयर

2.7000 हैक्टेयर

भूजराम पिता मयाराम निवासी ग्राम कृषक भण्डारिया तहसील सतवास

2.7000 हैक्टेयर

0.0360 हैक्टेयर

0.0720 हैं.

कुल अर्जित रकबा

1221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 127-भू-अर्जन-24

[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , (अधिनियम

2013 क्र.30 सन 2013) ]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-1 में "आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " के अंतर्गत ग्राम- कन्नौद , तहसील कन्नौद जिला देवास (म.प्र. ) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस. पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

ग्राम- कन्नौद, तहसील कन्नौद

विवरण क.

1.

अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)

योग

असिंचित

सिंचित

0.0360 हैक्टेयर 0.0360 हैक्टेयर

आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु

अनुसूची-2

आई.एस.पी. पार्वती फेस I& II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कन्नौद तहसील कन्नौद जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण:-

ग्राम- कन्नौद , तहसील कन्नौद

खसरा क. क्र. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा

असिंचित

सिंचित

कुल असिंचित

सिंचित

3

2

1

271/1

9

7

8

कुल 6

4

5

0

0

0.0360 हैक्टेयर

0.0360 हैक्टेयर

1.6640 हैक्टेयर

1.6640 हैक्टेयर

1

मनीष पिता वल्लभदास जाति महाजन निवासी कन्नौद

0.0360 हैं.

कुल अर्जित रकबा

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1222

क्र. 132-भू-अर्जन-24

[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम

2013क्र.30 सन 2013) ]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -1 में "आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना" के अंतर्गत ग्राम किलोदा- पी, तहसील कन्नौद जिला देवास (म.प्र. ) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस. पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची -1

ग्राम- किलोदा- पी, तहसील कन्नौद

विवरण क.

1.

अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर्)

योग

असिंचित

सिंचित

0.0360 हैक्टेयर 0.0360 हैक्टेयर

आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु

अनुसूची-2

" आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए ) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम किलोदा - पी, तहसील कन्नौद जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- किलोदा-पी, तहसील कन्नौद

खसरा क. क्र. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

3

2

1

1

58 भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा

असिंचित

सिंचित

असिंचित कुल

सिंचित

कुल 9

8

7

6

4

5

0

0

0.0360 हैक्टेयर

0.0360 हैक्टेयर

4.8300 हैक्टेयर

4.8300 हैक्टेयर

रामभरोस पिता गोरधन निवासी ग्राम भूमिस्वामी किलोद -पी तहसील कन्नौद

0.0360 हैं.

कुल प्रभावित रकबा

1223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 137-भू-अर्जन-24

[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , (अधिनियम

2013 क्र.30 सन 2013 ) ]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-1 में "आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " के अंतर्गत ग्राम- बुरूट, तहसील कन्नौद जिला देवास (म.प्र. ) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि "आई.एस. पी. पार्वती फेस I& II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण " से प्रभावित होने के कारंण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

ग्राम- बुरूट, तहसील कन्नौद जिला देवस

विवरण

क.

1. आई.एस.पी. पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु वाल्व चैम्बर निर्माण हेतु अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)

असिंचित

योग सिंचित

0.0360 हैक्टेयर 0.0360 हैक्टेयर

अनुसूची-2

आई.एस.पी. पार्वती फेस I& II सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना " (वाल्व चैम्बर निर्माण के लिए) के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम बुरूट तहसील कन्नौद जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण : -

ग्राम- बुरूट, तहसील कन्नौद जिला देवास

भूमि का कुल रकबा

खसरा क. क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा

सिंचित असिंचित कुल कुल

सिंचित असिंचित

4

3

2

1

366 2.5100 हैक्टेयर देवीलाल पुत्र शिवराम जाति 1 जाट निवासी बुरूट तहसील कन्नौद जिला देवास

9

8

6

7

5

0

0.0360 हैक्टेयर 0.0360 हैक्टेयर

0 2.5100 हैक्टेयर

0.0360 हैं.

कुल अर्जित रकबा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

1224

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1239-रीडर- 1-2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 फरवरी 2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

(1)

(2)

306/3

1

308

2

योग :-

मोहखेड

ग्राम- टेमनीखुर्द

प०ह०न-7/ 23 ब.न.-19 रा.नि.मं. -सावंरी

कुल रकबा 0.355 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(3)

0.100

0.255

कुल रकबा 0.355 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- पठरा खोकर जलाशय कमांक 2 (नहर रहित) बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म० प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

1225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-मोहखेड, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव नहर उपसंभाग क्रमांक 2 जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

क्र. 1249-रीडर- 1-2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 फरवरी 2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

ख.

तहसील

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

(2)

(1)

1

2

5/1/2

2

5/2

3

7/1

4

5

9/1

7/2

6

9/2

7

7/3

8

7/4

9

191/4

10

छिन्दवाडा

मोहखेड

ग्राम- पठरा खोकर

प०ह०न-8/ 25

ब.न.-309

रा.नि.मं.-सावंरी

कुल रकबा-24.442 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(3)

0.150

0.150

0.330.

0.210

0.030

کر

02.214

0.420

0.820

0.535

0.045 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

1226

 11               185/6                            0.403
 12              186/2                             0.091
 13              186/3                             0.429
 14              188/2                             0.405
 15                7/5                             0.200
 16              185/4                             0.431
17               188/5                             0.404
18               183/5                             0.428
19               186/6                             0.091
20                 8                               0.733
21               186/1                            01.288
22               172/2                             0.090
23                175                              0.243 .
24               176/1                             0.142
25               178/2                             0.526
26               183/2                             0.417
27               176/9                             0.040
28               173/1                             0.526
29               183/1                             0.485
30               177/2/1                           0.100
31               177/2/2                           0.050
32               177/2/3                           0.030
33               177/3/1                           0.450
34               177/3/2                           0.607
35               182/2                             0.020
36               177/3/3                           0.606
37               182/3                             0.095

1227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

179 38

39

190/1

40

184/1

184/2 41

188/1 42

43

184/3

188/3 44

45

184/4

189/4 46

185/1 47

48

185/2

49

185/3

50

185/5

51

187

52

189/1

189/2 53

54

190/2

55

191/2

योग :-

0.182

3.197

0.369

0.369

0.405

0.369.

0.182

0.369/

0.186

0.030

0.304,

0.304

0.090 .

01.129 .

0.101.

0.295,

0.809-

01.518

कुल रकबा -24.442 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः - पठरा खोकर जलाशय कमांक 2 (नहर रहित) बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- मोहखेड, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

1228

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

[भाग 1

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव नहर उपसंभाग क्रमांक 2 जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

क्र. 1250-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

ग.

नगर/ग्राम

मोहखेड

ग्राम- हतलेवा

प०ह०न-7/ 23

ब.न.-595

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कमांक

प्रस्तावित नसरा नंबर

(1)

(2)

69/1

1

69/2/1

2

69/2/2

3

72/1

4

73

5

74

6

78/7

7

72'2

8

78/3

9

78/5

10

रा.नि.मं.-सावंरी

कुल रकबा 14.392 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(3)

01.350

0.980

0.530

01.327

0.214

0.251

02.500

0.405

0.500

0.405 1229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

79/2 11

78/1 12

78/2 13

78/4 14

78/8 15

योग :-

0.324

02.840

0.900

01.416

0.450

कुल रकबा 14.392 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां :

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः - पठरा खोकर जलाशय कमांक 2 (नहर रहित) बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट inttp://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- मोहखेड, जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर उपसंभाग क्रमांक 2 जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1230

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

क्र.-आर.डी.एम.- 2024-426

शहडोल, दिनांक 13 जनवरी 2024

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 को सरल कमांक -2) की धारा 2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश कमांक एफ-2 (क)-15-99-बी-3 दो दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं पत्र कमांक एफ-2-(क)-9-08- बी-3 दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 12जनवरी 2024 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से:-

एक- नीचे दी गयी सारणी के कालम (1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं तथा

दो- सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करते है ।

ग्राम / स्थानीय क्षेत्र का नाम

पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है ।

2

1

पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया है ।

3

थाना खैरहा , जिला शहडोल

कोदवार कला

1

थाना सिंहपुर , जिला शहडोल

2 हरदी-32

3 पिपरिया

4 भोदलखांड

                            5    मढवा
थाना पपौंध, जिला शहडोल      1    मैर
                            2    दाल
                            3    खरहरा
थाना जयसिंहनगर , जिला       1    आमडीह
शहडोल                       2    झिरिया
थाना सीधी, जिला शहडोल       1    कीट
                            2    मटोहर

1

थाना ब्यौहारी , जिला शहडोल
थाना ब्यौहारी , जिला शहडोल
थाना जयसिंहनगर , जिला
शहडोल

बोकरा-बोकरी

थाना देवलोंद , जिला शहडोल

2 टाघर

3 करही

4 करहिया

ढेका

5

1

थाना ब्यौहारी, जिला शहडोल

थाना ब्यौहारी , जिला शहडोल

ग्राम खैरा - हरिजन मोहल्ला

1 खैरी थाना बुढ़ार, जिला शहडोल

2 कनवाही

3

थाना पपौंध , जिला शहडोल

थाना गोहपारू , जिला शहडोल

धुरियाडोल

4 गुढ़ा

5 अकला

6 दुधरिया

7 लफदा 1231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

1 रूंगटा तिराहा थाना बुढ़ार , जिला शहडोल

1 अतरिया

चौकी केशवाही, जिला शहडोल

2 खमरौध

3 चाका

4 गिरवा

5 देवरी

6 अमलाई

7

ढोलकू

8 पडरिया

1

कुम्हारी चौकी झीकबिजुरी , जिला शहडोल

2 पकरिहा

3 कोटा

4 कोपरा

5

थाना अमलाई , जिला शहडोल

थाना अमलाई, जिला शहडोल

चौकी केशवाही, जिला

शहडोल

तराईडोल

6 रूपौला

7 चितरौडी

8 सेमरिहिया टोला

9

कुड्डी

10 सगरा

11

कुदराटोला

1

चौकी दर्शिला, जिला शहडोल

टेंघा

2

चौकी केशवाही, जिला

बोडरीडोल

3 सरैहा

1

ममरा चौकी दर्शिला, जिला शहडोल

2

लोहासुर

3 टिकटी

4 कुटेला शहडोल

चौकी झीकबिजुरी , जिला

शहडोल

वंदना वैद्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1232

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

कार्यालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला मण्डला , मध्यप्रदेश

क्र. सां.लि.-2024-28

मण्डला , दिनांक 15 जनवरी 2024

म.प्र. शासन गृह (पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 03/1770880/2023/बी-3 /दो भोपाल दिनांक 04.01.2024 के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक मण्डला से प्राप्त पत्र क्रमांक/पुअ/मण्डला/एसी/सी/74/2024 दिनांक 15.01.2024 के अनुसार जिले के थाना/चौकी में आने वाले गांव की दूरियां अधिक होने व उसी गांव की दूरी अन्य थाने के सीमा क्षेत्र के समीप होने के फलस्वरूप ऐसी परिस्थिति में ग्राम वासियों को अनावश्यक काफी लंबी दूरी तय करनी पडती है। उक्त परेशानी का उल्लेख करते हुए थाना चौकियों की सीमाओं का पुनः परिसीमन कराये जाने हेतु लेख किया गया है ।

पुलिस मुख्यालय के उपरोक्त पत्र के तारतम्य में जिले के समस्त थानों से जानकारी प्राप्त की गई। थानों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान थाना क्षेत्र की सीमा अन्तर्गत आने वाले ग्रामों को जिनकी दूरी अधिक होने व अन्य थाना क्षेत्र की सीमा के समीप होने से उस थाने में सम्मिलित किये जाने हेतु जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर तदाशय की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में कराया जाना है ।

अतः म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ- 2/(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 एवं एफ-2(क)/ 15/99/बी-3/दो भोपाल दिनांक 11.10.2004 के परिपेक्ष्य में जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर मैं डॉ. सलोनी सिडाना, जिला दण्डाधिकारी मण्डला दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 खण्ड- एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डला जिले के भीतर निम्नानुसार चौकियों की सीमा का निर्धारण करती हूँ।

ग्रामकानाम क्रमांक थाना/चौकी का नाम

प्रस्तावित

थाना से दूरी

1

थाना बम्हनी

प्रस्तावित थाना का नाम

थाने से दूरी

25किमी

सुभरिया माल

2

थाना बम्हनी

15 किमी

थाना महाराजपुर

16किमी

25 किमी

सुभरिया वनग्राम

3 थानाखटिया

बटवार थाना महाराजपुर

20किमी

4

थानामवई

झुंझर

10किमी

चौकीअंजनिया थाना बम्हनी

15किमी

62किमी

5

थाना मवई

इंडादेही चौकी सलवाह थाना घुघरी

13किमी

65 किमी

6

थानामवई

घूरघुटी चौकी सलवाह थाना घुघरी

13किमी

65 किमी

7

थाना मवई

घोरेघाट चौकी सलवाह थाना घुघरी

15किमी

62 किमी

8

थानामवई

धनौली चौकी सलवाह थाना घुघरी

16किमी

60 किमी

9

थाना गोतीनाला जमगांव चौकी सलवाह थाना घुघरी

23किमी

10

ढेकों

थानामोतीनाला

थानामवई

22 किमी

26किमी

11

थानामोतीनाला

22 किमी

थानामवई

26किमी

सिमरिया

12

थानागोतीनाला

दरबरा थानामवई

22किमी

26किमी

13

थाना टिकरिया

20 किमी

थानामवई

30किमी

सहजपुरी

14

थाना टिकरिया तरवानी

22किमी

थाना बीजाडांडी

35किमी

15

थाना टिकरिया

30किमी

थानानिवास

33किमी

35किमी

डोभी

16

थाना बीजाडांडी

थानानिवास

45किमी

केवलारी

17

थाना गोहगांव

18किमी

थाना निवास

23 किमी

35किमी

चिमकाटोला

18

थानामोहगांव

थानानिवास

45किमी

डुपटा

19

थाना गोहगांव

35किमी

थाना निवास

33किगों

43किमी

धनगांव

20

थाना मोहगांव

थाना निवास

32किमी

थानानिवास

38किमी

रगपुरी

21

थानामोहगांव

थानानिवास

30किमो

40किमी

खारी

22

थाना गोहगांव

थानानिवास

30 किमी

40किमी

बेरपानी

23

थाना मोहगांव

थाना निवास

30 किमी

40 किमी

पीपरपानी

43किमी

24

कुडोपानी

थानामोहगांव

32किमी

थानानिवास

26किमी

ड्डका 25 चौकीहिरदेनगर

05किमो

चौकीअंजनिया थाना बम्हनी

35किमी

खर्राझर 26 चौकीहिरदेनगर

10किमी

चौकी अंजनिया थाना बम्हनी

30किमी

27

बघरोड़ी

चौकी हिरदेनगर

28

07 किमों

चौकी अंजनिया थाना बम्हनी

03किमी

17किमी

चौकी अंजनिया थाना नारा बम्हनी

29

जमुनिया चौकी हिरदेनगर थाना महाराजपुर

02किमी

18किमी

चौकी अंजनिया थाना बम्हनी

चौकी हिरदेनगर थाना महाराजपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सलोनी सिडाना , जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

1233

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर , दिनांक 6 जनवरी 2024

क्र. C- 164-दो- 2-114-2017.- श्री राजीव म. आपटे, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 मई से 4 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश कमांक-3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक ), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक -3666- इक्कीस- ब(एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 8 जनवरी 2024

क्र. C-234-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री आर.एस. शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2023 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-1569, दिनांक 1 मार्च 2023 निरस्त किया जाता है.

क्र. C-236-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री आर.एस. शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक- 3487- इक्कीस -ब (एक)-2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश ) नियम, 1955 के नियम-20 ए के अनुसार श्री शर्मा, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जितअवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 247 53 योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगीः-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 247 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्धवेतनिक

अवकाश के एवज = -X 53

में नगद भुगतान 30

क्र. C-243-दो-2-5-2023.- श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सागर को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ए-19-03- इक्कीस -ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक-12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-245-दो-2-52-2023. कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मन्दसौर को दिनांक 1 से 9 दिसम्बर 2023 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है, अवकाश से लौटने पर कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मन्दसौर को मन्दसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है, अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था, प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 250-दो-2-53-2005.- श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुब न्यायालय खण्डवा को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है , साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है , शीतकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नही जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-252- दो-2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती हैं.

1234

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है,

शीतकालीन / अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 254- दो-2-34-2023.- श्री महेन्द्र सिंह तोमर , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है, अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.-C-257-दो-2-31-2022.-श्री राकेश मोहन प्रधान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2023 तक, चार दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 30 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राकेश मोहन प्रधान , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राकेश मोहन प्रधान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 259-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 261- दो- 2-59-2016.- श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर को दिनांक 4 से 5 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है , अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 263-दो-3-53-2005.-श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्र-3-(ए) 19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक -12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-265-दो- 2-73-2023.-श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 12से 19 जनवरी 2024 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते ,

क्र. B-302-दो- 2-67-2016.-श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 11 से 19 दिसम्बर 2023 तक, नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है, 1235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं,

क्र. B-304-दो- 2-49-2021. श्री एम. के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है. अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी

दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते,

क्र. B- 306-दो-2-2-2023 .- श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है. शीतकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल

पूर्वमिलता था प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार

अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते,

क्र. B-308-दो-2-56-2022.- सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 14 से 16 दिसम्बर 2023 तक , तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुमन श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं,

क्र. B- 310-दो- 2-23-2020.-श्री के.एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है.

1. दिनांक 18 दिसम्बर 2023 का एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2023 का कुल दो दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश तथा दिनांक 20 दिसम्बर 2023 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिकअवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 18 से 23 दिसम्बर 2023 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्वमें दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन . सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2024

क्र. B- 312-दो-2-29-2022. श्री मो. मूसा खान, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 14 से 16 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मो. मूसा खान, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. मूसा खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

1236

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

क्र. B-314-दो-2-78-2021 .-श्री सुशील कुमार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

शीतकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 317-दो-2-31-2021.-श्री प्रयाग लाल दिनकर , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरोली मुख्यालय बैढ़न को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक-12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 2 जनवरी 2024

क्र. अवकाश-2.- श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 28 से 31 अगस्त 2023 तक, चार दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एम.व्ही.आर बालाजी सर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) .

भाग 1

इन्दौर, दिनांक 6 जनवरी 2024

क्र. अवकाश- 34.- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 13 से 22 दिसम्बर 2023 तक, दस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2023 तक के सार्वजानिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर अकाउंट्स के पद पर पदस्थ रहते.

क्र. अवकाश- 36.- श्री राजेश कुमार शर्मा , ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 19 से 22दिसम्बर 2023 तक, चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 25 दिसम्बर 2023 के सार्वजानिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) , के पद पर पदस्थ रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 10 जनवरी 2024

क्र.- 106-स्था .-2023.- श्री प्रशांत पी . गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 27 से 30 दिसम्बर 2023 तक कुल , चार दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के अंत में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 एवं 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम) , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

1237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

No. C - 1526-1-7-3-2023- ( Part - I)

Jabalpur, the 8th February 2024

The following list of Holidays and Vacations for the District Judiciary during the Year 2024 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 , is hereby published for general information : -

 Sr.        Name of Holidays
                                         Dates as per       Days of
No.
                                      Gregorian Calendar     Week
  1. New Year's Holiday                   01.01.2024      Monday
  2. Makar Sankranti                      15.01.2024
                                                          Monday
  3. Republic Day                         26.01.2024      Friday
  4. Basant Panchami                      14.02.2024
                                                          Wednesday
  5. Mahashivratri                        08.03.2024      Friday
  6. Holi (Dhuredi )                      25.03.2024      Monday
  7. Bhaidooj                             26.03.2024      Tuesday
 8. Good Friday                           29.03.2024      Friday
 9. Gudi Padwa/ Chaitichand               09.04.2024      Tuesday
 10. Id- Ul - Fitar                       11.04.2024      Thursday
 11. Ramnavmi                            17.04.2024       Wednesday
 12. Buddh Purnima                        23.05.2024      Thursday
 13. Id- Ul - Zuha                        17.06.2024     Monday
 14. Moharrum                             17.07.2024     Wednesday
 15. Independence Day                    15.08.2024      Thursday
 16. Raksha Bandhan                      19.08.2024      Monday
 17. Janmashtmi                          27.08.2024      Tuesday
 18. Ganesh Chaturthi                    07.09.2024      Saturday
 19. Id - milad un -Nabi                 16.09.2024      Monday

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

1238

20. Gandhi Jayanti / Sarv Pitra Moksha Amavasya

21. Dussehra Holidays

(12.10.2024 Dussehra )

(Mahaashtami/ (Mahanavmi )

22. Deepawali Holidays (28th October to 02nd November, 2024 )

Dhanteras

Chhoti Diwali

Deepawali

Govardhan Pooja

(Included in Deepawali holidays )

23. Gurunanak Jayanti

24. Christmas Day

Total : 32 Days

NOTES : -

02.10.2024

Wednesday

09.10.2024

Wednesday

10.10.2024

Thursday

11.10.2024

Friday

12.10.2024

Saturday

28.10.2024

Monday

29.10.2024

Tuesday

30.10.2024

Wednesday

31.10.2024

Thursday

01.11.2024

Friday

02.11.2024

Saturday

15.11.2024

Friday

25.12.2024

Wednesday

1. Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi dated 14.04.2024 , Mahaveer Jayanti dated 21.04.2024 & Bhaidooj dated 03.11.2024 falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately .

2. Saturdays falling on 20th January, 17th February , 16th March , 20th April , 18th May , 15th June , 20th July , 17th. August , 21st September , 19th October , 16th November , 21st December will be closed Saturdays of District Judiciary .

3. Summer Vacation of District Judiciary shall be from 3rd June , 2024 to 28th June , 2024 and Winter Vacation from 25th December , 2024 to 31st December , 2024.

1239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

4. District Judiciary will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court.

5. The Principal District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.

6. Due to uncertainty relating to Id- Ul - Fitar , Id - Ul - Zuha , Moharrum , Id - Milad un - Nabi or any other holiday , the same may be modified as directed by Hon'ble Chief Justice .

By order of the High Court ,

MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General .

क्रमांक सी-1879-एक-7-3-2023 भाग-एक

क्र.

अवकाश का नाम

(1 )

(2)

1

जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2024

| ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख

(3)

सप्ताह के दिन (4)

2024 शनिवार

06 जनवरी

महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस

2

2024

17 जनवरी

गुरू गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस

3 हजरत अली का जन्म दिवस

4 देव नारायण जयंती

5 नर्मदा जयन्ती

6 छत्रपति शिवाजी जयन्ती

बुधवार

23जनवरी 2024 मंगलवार

15 फरवरी 2024

गुरुवार

16 फरवरी 2024

शुक्रवार

19 फरवरी 2024 सोमवार

2024

23 फरवरी

शुक्रवार

7 स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस

8 शबरी जयन्ती

9 शब-ए -बारात

10

2024

24 फरवरी

शनिवार

26 फरवरी 2024 सोमवार

महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस

11 टोडरमली जयन्ती

12

05 मार्च

2024 मंगलवार

18 मार्च

2024 सोमवार

वीरांगना अवंतिबाई का बलिदान दिवस

13 भक्त माता कर्मा जयन्ती/ जमात- उल-विदा

20 मार्च

2024

बुधवार

05 अप्रैल

2024

शुक्रवार 1240

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

14 निषादराज जयन्ती

15 हाटकेश्वर जयन्ती

16

वल्लभाचार्य जयन्ती

17

अक्षय तृतीया

18

श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव

19 केवट जयन्ती

20

माँ अहिल्याबाई का जन्म दिवस

21

बड़ा महादेव पूजन

22 कबीर जयन्ती

23

[ भाग 1

13 अप्रैल 2024 शनिवार

22 अप्रैल 2024 सोमवार

04 मई

2024 शनिवार

2024

10मई

शुक्रवार

14 मई

2024 मंगलवार

15 मई

2024 बुधवार

2024

31 मई

शुक्रवार

2024

20 जून

गुरुवार

22 जून

2024 शनिवार

2024 सोमवार 24 जून

वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस/ गदीर- ए-खुम

24

योम-ए-अशुरा

25 नागपंचमी/जनजातीय दिवस

26 दुर्गादास राठौर जयन्ती

27 नवाखाई

2024 मंगलवार 16 जुलाई

09 अगस्त

2024

शुक्रवार

13 अगस्त 2024 मंगलवार

10 सितम्बर 2024 मंगलवार

13 सितम्बर

2024 शुक्रवार 28 तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी

29

विश्वकर्मा जयन्ती / अनंत चतुर्दशी

30

17 सितम्बर 2024 मंगलवार

18 सितम्बर 2024 बुधवार राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस

31

प्राणनाथ जयन्ती

32

अग्रसेन जयन्ती

33

2024 मंगलवार 01 अक्टूबर

03 अक्टूबर 2024 गुरुवार

2024

17 अक्टूबर

गुरुवार महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव

34

डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस

35

छठ पूजा

36

भगवान शहस्त्रबाहु जयन्ती

37 नामदेव जयन्ती

38 झलकारी जयन्ती

39

विश्व विकलांग दिवस

40 क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस

41

गुरु घासीदास जयन्ती

42

2024

23 अक्टूबर

बुधवार

07 नवम्बर

2024

गुरुवार

08 नवम्बर

2024

शुक्रवार

12 नवम्बर 2024 मंगलवार

22 नवम्बर

2024

शुक्रवार

03 दिसम्बर 2024 मंगलवार

04 दिसम्बर 2024

बुधवार

18 दिसम्बर 2024

बुधवार

महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयन्ती

43

बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती 27

2024

दिसम्बर

शुक्रवार

31 दिसम्बर 2024 मंगलवार

(1 ) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को इन 43 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं ।

1241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

भाग 1 ]

(2) मुख्यपीठ जबलपुर पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को इन 43 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़ें ।

(3) खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहाँ के प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगें ।

क्रमांक सी-1881 - एक-7-3-2023 भाग -एक

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के जिला न्यायपालिका के अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु वर्ष 2024 के ऐच्छिक (Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है: -

अवकाश का नाम क्र.

(2)

( 1 )

1

ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख

(3)

सप्ताह के दिन (4)

2024 शनिवार

06 जनवरी

महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस

2

गुरू गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस

3 हजरत अली का जन्म दिवस

देव नारायण जयंती

4

5 नर्मदा जयन्ती

6 छत्रपति शिवाजी जयन्ती

7

2024

17 जनवरी

बुधवार

2024

23 जनवरी

मंगलवार

2024

15 फरवरी

गुरुवार

2024

16 फरवरी

शुक्रवार

2024

19 फरवरी

सोमवार

2024

23 फरवरी

शुक्रवार स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस

8 शबरी जयन्ती

9 शब-ए-बारात

10

2024 शनिवार 24 फरवरी

2024 सोमवार 26 फरवरी

2024

05 मार्च

मंगलवार

महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस

टोडरमल जयन्ती

11

12 वीरांगना अवंतिबाई का बलिदान दिवस

13

भाईदूज

14 भक्त माता कर्मा जयन्ती/ जमात-उल-विदा

निषादराज जयन्ती

15

16 हाटकेश्वर जयन्ती

वल्लभाचार्य जयन्ती

17

18

अक्षय तृतीया

19

श्री चित्रगुप्त जी का प्रकट उत्सव

केवट जयन्ती

20

21 माँ अहिल्याबाई का जन्म दिवस

2024

18 मार्च

सोमवार

2024

20 मार्च

बुधवार

2024

27 मार्च

बुधवार

2024

05 अप्रैल

शुक्रवार

2024 शनिवार 13 अप्रैल

सोमवार

2024

22 अप्रैल

2024 शनिवार 04 मई

2024

10 मई

शुक्रवार

2024 मंगलवार

14 मई

2024

15मई

बुधवार

2024

31 मई

शुक्रवार 1242

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 मार्च 2024

क्र.

अवकाश का नाम

(1)

(2)

22

बड़ा महादेव पूजन

23 कबीर जयन्ती

[ भाग 1

सप्ताह के दिन ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख

(3)

(4)

2024

20 जून

गुरुवार

2024

22 जून

शनिवार

2024 सोमवार 24 जून

24 वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस / गदीर-ए-खुम

25 योम-ए-अशुरा

26 नागपंचमी / जनजातीय दिवस

27 दुर्गादास राठौर जयन्ती

28 नवाखाई

29

2024

16जुलाई

मंगलवार

09 अगस्त 2024 शुक्रवार

13 अगस्त 2024 मगलवार

10 सितम्बर 2024 मंगलवार

2024

सितम्बर

शुक्रवार तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा 13 दशमी

30 डोलग्यारह

31

विश्वकर्मा जयन्ती/ अनंत चतुर्दशी

32

14 सितम्बर 2024 शनिवार

17 सितम्बर

2024 मंगलवार

2024

18 सितम्बर

बुधवार

राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस

33 प्राणनाथ जयन्ती

34 अग्रसेन जयन्ती

35

2024 मंगलवार 01 अक्टूबर

2024

03 अक्टूबर

गुरुवार

2024

17 अक्टूबर

गुरुवार महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती / टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव

36

डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस

37

छठ पूजा

38

भगवान शहस्त्रबाहु जयन्ती

39 नामदेव जयन्ती

40 झलकारी जयन्ती

41 विश्व विकलांग दिवस

42 क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस

43 दत्तात्रय जयन्ती

44

गुरु घासीदास जयन्ती

45

2024

23 अक्टूबर

बुधधार

07 नवम्बर

2024

गुरुवार

08 नवम्बर

2024

शुक्रवार

12 नवम्बर

2024 मंगलवार

22 नवम्बर

2024

शुक्रवार

03 दिसम्बर 2024 मंगलवार

04 दिसम्बर 2024

बुधवार

14 दिसम्बर 2024 शनिवार

18 दिसम्बर 2024

बुधवार

महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयन्ती

46

बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती 27 दिसम्बर

2024 शुक्रवार

31 दिसम्बर 2024 मंगलवार

(1) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को इन 46 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं ।

(2) जिला न्यायपालिका की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहाँ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगें ।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोज कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 March 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-03-01.09.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-03-01.09.Ordinary.