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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

नगरपालिका अधिनियम 1961...

Published 07 March 2024

Department
म.प्र. राज्‍य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
72
Identifier
in.gazette.madhya.2024-03-07.72.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72]

भोपाल , गुरुवार , दिनांक 7 मार्च 2024- फाल्गुन 17 , शक 1945

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, 58 अरेरा हिल्स, भोपाल -462011

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2024

आदेश

क्रमांकः एफ-87-370/2022/ग्यारह/493

::मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा-32- ' क' के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा । मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- 'ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा ।

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2022 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02-06-2022 में प्रकाशित हुआ है । उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद् फूफ, जिला- भिण्ड के पार्षद पद के आम निर्वाचन में श्री प्रदीप शर्मा ( छुटटू) वार्ड क्रमांक 01 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे। इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक-20-07-2022 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 -'ख ' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक- 19-08-2022 तक अभ्यर्थी श्री प्रदीप शर्मा (छुटट्टू) को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला- भिण्ड के पास दाखिल करना था।

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2024

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक दिनांक- 25-08-2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-36 ( क) के अनुसार अभ्यर्थी, श्री प्रदीप शर्मा (छुटटू) द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5. आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन) जिला- भिण्ड को पत्र दिनांक 16-06-2023 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया । अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी व्यय लेखों के संबंध में जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं हुई , जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था ।

6. अभ्यर्थी , श्री प्रदीप शर्मा ( छूटटू ) द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत नही करने की जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अंततोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना- पत्र दिनांक 08-12-2023 जारी कर समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय , भोपाल में दिनांक 22-12-2023 को उपस्थित होने को कहा गया ।

7. अभ्यर्थी, श्री प्रदीप शर्मा ( छूटटू ) को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक 543 दिनांक 19-12-2023 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी ।

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 22-12-2023 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुये और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ ।

9. आयोग द्वारा पुनः अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखों के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु अंतिम अवसर दिये जाने के संबंध में पुनः अभ्यर्थी को सूचना पत्र दिनांक 29-01-2024 जारी कर समस्त कागजातों/ प्रमाणों सहित आयोग मुख्यालय , भोपाल में व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 21-02-2024 को पूर्वान्हः 12.00 बजे आहूत किया गया था ।

10. आयोग द्वारा जारी नोटिस की तामीली की पावती कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला भिण्ड के पत्र क्रमांक क्यू/स्था. निर्वा./2024/76 दिनांक 08/02/2024 द्वारा आयोग को प्राप्त हो चुकी थी।

11. अभ्यर्थी श्री प्रदीप शर्मा (छुटटू) वार्ड क्रमांक 01 को सूचना पत्र समय से प्राप्त होने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नही हुये और न ही उनकी ओर से इस अनुपस्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन आदि आयोग को प्राप्त हुआ है।

12. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अपने निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं किये गये है।

13. आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास अपने निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नही है ।

अतः निर्वाचन व्यय लेखे विधि द्वारा अपेक्षित रीति से प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी , श्री प्रदीप शर्मा ( छूटटू) को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित म.प्र.नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगर परिषद् फूफ जिला भिण्ड का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 ( पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है ।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 07 March 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-03-07.72.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-03-07.72.Extraordinary.