शास
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सत्यमेव असते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 11 मार्च 2024- फाल्गुन 21 , शक1945
क्रमांक 74]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024
अधि.क्र .. 3 एफ 1-02 / 2022 /18-3- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 5 - क की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , मध्यप्रदेश के राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में एथा उल्लेखित क्षेत्रों को नगर पालिका क्षेत्र दमोह , जिला दमोह की सीमा में सम्मिलित करते हैं अर्थात्: -
147 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2024
148
अनुसूची-एक
नगर पालिका परिषद दमोह की सीमाओ में सम्मिलित किये गये ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा
ग्रामों के नाम
तह.
क्र.
ग्राम पंचा . का नाम
.1
1.इमलाई
इमलाई
2. चौपरा खुर्द
आमचौपरा
.2
3. चौपरा रैयतवारी
4. हिरदेपुर .3
हिरदेपुर
5. मारुताल
मारुताल
4
क्षेत्र का ब्यौरा
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
सम्मिलित किये जाने वाले सर्वे क्र.
571.00
सम्पूर्ण 2413
2621
235.38
सम्पूर्ण सम्पूर्ण 1860
121.64
232.17
सम्पूर्ण 3740
606.86
सम्पूर्ण 793
206.03
391
सम्पूर्ण
6. कोटातला रैयतवारी
दमोह
7. लाडनबाग
5
पिपरिया दिगम्बर
8. राजनगर खुर्द
मराहार
.6
9. समन्ना माल
समन्ना
7
394.42
सम्पूर्ण 1146
203.22
सम्पूर्ण 70
541.27
सम्पूर्ण 1052
141.9
167
सम्पूर्ण
10. समन्ना रैयतवारी
11. सिंगपुर 8
सिंगपुर
551.24
सम्पूर्ण 1686
108.38
सम्पूर्ण 313
12. पिपरिया नायक
9
कुअरपुर
अनुसूची-दो
अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात , दमोह नगर पालिका की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी:-
उत्तर दिशा में ग्राम महाआखेडा.
उत्तर दिशा: -
पूर्वदिशा में ग्राम खमखेरा .
पूर्वदिशा : -
दक्षिण दिशा में ग्राम अथाई दक्षिण दिशा: -
पश्चिम दिशा में ग्राम कोरासा
पश्चिम दिशाः-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव, 148(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2024
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024
क्रमांक एफ 1-02 / 2022 / 18-3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड -3 के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3 एफ 1-02 / 2022 /18-3 दिनांक 11-03-2024 का हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद , राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर . के. कार्तिकेय , उपसचिव,
Bhopal , the 11th March 2024
Noti . No. 3 F -1-02/ 2022/18-3 In exercise of the powers conferred by sub- section (3 ) of section 5 - A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to include the areas mentioned in Schedule - I below within the limit of municipal area of Damoh , District- Damoh , Namely: -
SCHEDULE- I
The Area of villages included within the Municipal limit of Damoh Shall be as follows :
Tehsil
S.NO
Name of Village
Name of Gram panchyat
4
3
2
1
1.Imlai
Imlai
Damoh
01
Aam
02
Detail of area
Area in Нес .
tobe included Survey no
7
6
5
Total
571.00
2413
Total
2035.38
2621
2. Choupra khurd
121.64
1860
3.Choupra raitwari
choupra
3740 232.17 Total
03 Hirdepur 4. Hirdepur
Maarutal 5. Maarutal 793 606.86 . Total
04
391 206.03
6. Kotatala raitwari
05
7. Ladan Bag
Pipariya
Digamber
Marahar
Total
394.42
1146
Total
203.22
70
8. Rajnagar Khurd
06
9 Samnna Mal
Samnna
07
Total
541.27
1052
141.09
167
10 Samnna Raitwari
08
11. Singpur
Singpur
09
Total
551.24
1686
Total
108.38
313
12. Pipariya Nayak
Kuvarpur मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2024
148(2)
SCHEDULE -II
The revised boundries of the Municipal area Damoh , after inclusion of the area prescribed in Schedule - I above are as follows : -
North direction : - Village mahuakheda in the North direction
East direction: -
Village Khamkhera in the East direction
South Direction: - Village athai in the South Direction
West direction : -
Village Korasa in the West direction
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.