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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 75]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 मार्च 2024- फाल्गुन 21 , शक 1945
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024
क्र.4410-59-इक्कीस- अ ( प्रा) . मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 मार्च , 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2024
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ४ सन् २०२४
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम , २०२४
[ दिनांक १० मार्च , २०२४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ११ मार्च, २०२४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९ ७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२४ है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
मूल अधिनियम में सर्वत्र कतिपय शब्दों का स्थापन.
२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९ ७३ ( क्रमांक २२ सन् १ ९ ७३ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) में सर्वत्र , शब्द " कुलापति " या " कुलपति " जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द " कुलगुरू " स्थापित किए जाएं.
प्रथम अनुसूची का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में , अनुक्रमांक ८ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-
" ९. पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम , २०१६ ( क्रमांक २८ सन् २०१६ ) .".
४. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में ,- द्वितीय अनुसूची का संशोधन.
(१) भाग एक में, -
(एक) अनुक्रमांक ५ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
विश्वविद्यालय का नाम
अनुक्रमांक
मुख्यालय
(१ )
( २ )
(३)
" ५.
रीवा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा
(दो
क्षेत्रीय अधिकारिता ( राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र )
(४)
रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली , मैहर तथा मऊगंज." ;
) अनुक्रमांक ६ के पश्चात् , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्ः-
विश्वविद्यालय का नाम
अनुक्रमांक
मुख्यालय
(१)
(२)
(३)
"७.
शहडोल पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल क्षेत्रीय अधिकारिता ( राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र )
(४)
शहडोल, उमरिया और अनूपपुर.".
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2024
भाग दो में, -
(२)
150 (1)
( एक) अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
विश्वविद्यालय का नाम
अनुक्रमांक
मुख्यालय
(१)
(२)
(३)
"१.
छतरपुर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर.
क्षेत्रीय अधिकारिता ( राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र )
(४)
छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना. " ;
(दो) अनुक्रमांक २ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्ः-
विश्वविद्यालय का नाम
अनुक्रमांक
मुख्यालय
(१ )
(२)
(३)
"३.
सागर रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय , सागर क्षेत्रीय अधिकारिता ( राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र )
(४)
सागर और दमोह. ".
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024
क्र. 4410-59-इक्कीस- अ( प्रा) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, 2024 ( क्रमांक 4 सन् 2024 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
150 (2)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2024
MADHYA PRADESH ACT
No. 4 OF 2024
THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA ( SANSHODHAN ) ADHINIYAM , 2024
[Received the assent of the Governor on the 10th March, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary) " , dated the 11th March, 2024. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- fifth year of the Republic of India , as follows : -
Short title and commencement .
1. ( 1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya ( Sanshodhan) Adhiniyam , 2024 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
2. Throughout the Madhya Pradesh , Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973 ) (hereinafter referred to as the principal Act ) , for the words " Kulapati " , or "Kulpati " wherever they occur, the word " Vice- Chancellor " shall be substituted.
Substitution of certain words throughout the principalAct.
Amendment of First Schedule.
3. In the First Schedule to the principal Act , after serial number 8 , the following serial number and entires relating thereto shall be added, namely :-
"9. Pandit S. N. Shukla Vishwavidyalaya Adhiniyam , 2016 (No. 28 of 2016) . " .
4. In the Second Schedule to the principal Act,-
Amendment of Second Schedule .
(1) in Part I ,-
(i) for serial number 5 and entries relating therto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
S. No.
Name of university
(1)
(2)
"5.
Awadesh Pratap Singh Vishwavidyalaya , Rewa Headquarters
(3)
Territorial jurisdiction ( area comprised within the limits of revenue district) (4)
Rewa
Rewa , Satna , Sidhi , Singroli Maihar and Mauganj . ";
(ii) after serial number 6, the following serial number and entries relating thereto shall be added , namely :-
S. No.
Name of university
(1)
(2)
" 7 .
Pandit Shambhu Nath Shukla Vishwavidyalaya, Shahdol .
Headquarters
(3)
Territorial jurisdiction ( area comprised within the limits of revenue district ) (4)
Shahdol
Shahdol , Umaria and Anuppur." .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2024
(2) in Part II ,-
150 (3 )
( i) for serial number 1 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
S. No.
Name of university Headquarters
(1)
(2)
"1.
(3)
Territorial jurisdiction ( area comprised within the limits of revenue district) (4)
Chhatarpur
Maharaja Chhatrasal Bundelkhand Vishwavidyalaya , Chhatarpur
Chhatarpur , Tikamgarh , Niwari and Panna . " ;
( ii ) after serial number 2 , the following serial number and entries relating thereto shall be added , namely :-
S. No.
Name of university Headquarters
(1)
(2)
"3 .
Rani Awantibai Lodhi Vishwavidyalaya , Sagar (3)
Territorial jurisdiction ( area comprised within the limits of revenue district) (4)
Sagar
Sagar and Damoh . " .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024 .