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वध्य प्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 77 ]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 मार्च 2024- फाल्गुन 21 , शक 1945
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024
क्र.4412-60- इक्कीस अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
153 154
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2024
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक २ सन् २०२४
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२४
" मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक 11 मार्च 2024 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९ ७३ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश .
यतः राज्य के विधान- मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं , जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-
१. ( १ ) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२४ है .
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान , मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९७३ ( क्रमांक २२ सन् १ ९ ७३ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २२ सन् १ ९७३ का अस्थायी रूप से संशोधन किया जाना.
३. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, -
द्वितीय अनुसूची का संशोधन.
(१) भाग एक में , अनुक्रमांक ३ तथा ४ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
विश्वविद्यालय का नाम
अनुक्रमांक
मुख्यालय
क्षेत्रीय अधिकारिता ( राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र )
(१)
(२)
(३ )
(४)
"३.
इन्दौर
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर
इन्दौर, धार तथा झाबुआ
४.
ग्वालियर
जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर
ग्वालियर, दतिया , श्योपुर, मुरैना, तथा भिण्ड. ".
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2024
(२)
154(1)
भाग दो में, अनुक्रमांक ३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-
विश्वविद्यालय का नाम अनुक्रमांक
मुख्यालय
(१)
(२)
(३)
"४.
क्षेत्रीय अधिकारिता ( राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र ) (४)
खरगोन क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन .
५.
गुना क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना.
भोपाल :
तारीख : ११ मार्च , सन् २०२४.
खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, बड़वानी तथा अलीराजपुर.
गुना, अशोकनगर तथा शिवपुरी.".
मंगुभाई छ. पटेल राज्यपाल मध्यप्रदेश.
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024
क्र. 4412-60- इक्कीस अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अध्यादेश , 2024 ( क्रमांक 2 सन् 2024 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 2 OF 2024
THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA ( SANSHODHAN) ADHYADESH , 2024
First Published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 11th March, 2024
Promulgated by the Governor in the seventy - fifth year of the Republic of India.
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 .
Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for his to take immediate action;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-
Short title and commencement .
1. ( 1 ) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya ( Sanshodhan ) Adhyadesh , 2024 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
154 (2)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 मार्च 2024
Madhya Pradesh Act No 22 of 1973 to be temporarily amended.
2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh , Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 (No. 22 of 1973 ) ( hereinafter referred to as the principal Act) , shall have effect subject to the amendment specified in section 3 .
3. In the Second Schedule of the principal Act ,-
Amendment of Second Schedule.
(1) in Part I, for serial number 3 and 4 and entries relating therto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
S. No.
Name of university Headquarters
(1)
(2)
"3.
Devi Ahilya Vishwavidyalaya , Indore
4.
Jiwaji Vishwavidyalaya, Gwalior (3)
Territorial jurisdiction ( area comprised within the limits of revenue district) (4)
Indore
Indore , Dhar and Jhabua.
Gwalior
Gwalior, Datia, Sheopur , Morena and Bhind . " ;
(2) in Part II , after serial number 3 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely :-
S. No.
Headquarters
Name of university
(1)
(2)
"4.
(3)
Territorial jurisdiction ( area comprised within the limits of revenue district) (4)
Khargone
Krantisurya Tantya Bhil Vishwavidyalaya , Khargone
5.
Krantivir Tatya Tope Vishwavidyalaya , Guna
BHOPAL :
DATED THE 11th MARCH, 2024.
Khargone , Khandwa , Burhanpur , Badwani and Alirajpur .
Guna
Guna , Ashoknagar and Shivpuri . " .
MANGUBHAI C. PATEL Governor Madhya Pradesh .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.