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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार , दिनांक12 मार्च 2024-फाल्गुन 22, शक 1945
क्रमांक 79]
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2024
क्रमांक: E.F.no. 1 / 11 / 0001 /2024/ 7-4 राज्य शासन , एतद् द्वारा , राज्य की प्रशासनिक इकाईयों यथा संभाग , जिला, उपखण्ड, तहसील एवं जनपद/विकासखंड के परिसीमन ( सृजन एवं सीमाओं में परिवर्तन) एवं युक्तियुक्तकरण के लिये "मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग" गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
2. मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की टर्म्स ऑफ रिफरेंस (TOR) निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-
( 1 ) प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जन अपेक्षाओं के आधार पर और अधिक जनोन्मुखी एवं सुलभ प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान संभाग , जिला , तहसील एवं जनपद/ विकास खण्ड प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के संबंध में अनुशंसाएँ करना।
(2) भविष्य में नवीन प्रशासनिक इकाइयों के गठन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संबंध में अनुशंसाएँ करना ।
(3) प्रशासनिक इकाईयों की पद संरचना एवं उनके आकार एवं कार्यों के अनुपात में पदों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक इकाईयों की पदीय संरचना के युक्तियुक्तकरण की अनुशंसाएँ करना ।
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(4 ) प्रशासनिक इकाईयों के पुर्नगठन हेतु संबंधित संभाग/ जिलों का भ्रमण कर सुझाव प्राप्त करना एवं प्रशासनिक इकाईयों की दक्षता बढ़ाने हेतु अन्य अनुशंसायें ।
3. आयोग का मुख्यालय भोपाल में होगा , आयोग की अवधि एक वर्ष होगी, जो आवश्यकतानुसार शासनादेश से बढाई जा सकेगी। इस प्रकार आयोग अस्थायी स्वरूप का होगा ।
4. आयोग का स्वरूप , वेतन / भत्ते निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं : -
(1 )आयोग तीन सदस्यीय होगा , इनमें से एक सदस्य आयोग का अध्यक्ष होगा ।
(2) मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव/ योग्यता धारित करने वाला व्यक्ति होगा । आयोग के अध्यक्ष को राज्य सरकार के प्रमुख सचिव के समकक्ष वेतनमान और उस पर समय - समय पर महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते देय होंगे । इसमें से उन्हें प्राप्त हो रही पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व) घटाई जायेगी ।
(3) केन्द्र या राज्य शासन में कम से कम 20 वर्ष की शासकीय सेवा पूर्ण कर चुके तथा राज्य सरकार में सचिव या समकक्ष पद से अनिम्न स्तर से सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को आयोग के दो सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आयोग के सदस्यों को राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष वेतनमान और उस पर समय समय पर देय महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते देय होंगे । इसमें से उन्हें प्राप्त हो रही पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व ) घटाई जायेगी ।
(4) अध्यक्ष और सदस्यगण को अन्य समस्त भत्ते एवं सुविधायें जैसे शासकीय आवास की पात्रता, मकान का किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, अवकाश, चिकित्सीय उपचार सुविधा, दूरभाष (कार्यालय एवं निवास पर इंटरनेट सुविधा सहित जिसमें मोबाईल फोन भी सम्मिलित होगा ) सुविधा, वाहन सुविधा आदि उसी स्तर की प्राप्त होगी जैसे की उन्हें सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होती रही हैं।
5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण की सहायता के लिए प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार निर्धारित की जाती है : -
(1 ) आयोग में सचिव/ प्रशासनिक अधिकारी का एक पद होगा। सचिव/ अपर सचिव स्तर से सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को आयोग का सचिव/ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा । सचिव/प्रशासनिक अधिकारी को राज्य सरकार के सचिव के समकक्ष वेतनमान और उस पर समय 158(1)
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समय पर देय महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते देय होंगे । इसमें से उन्हें प्राप्त हो रही पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व) घटाई जायेगी । सचिव/ प्रशासनिक अधिकारी को अन्य समस्त भत्ते एवं सुविधायें जैसे शासकीय आवास की पात्रता , मकान का किराया भत्ता , यात्रा भत्ता, अवकाश , चिकित्सीय उपचार सुविधा, दूरभाष ( कार्यालय एवं निवास पर इंटरनेट सुविधा सहित जिसमें मोबाईल फोन भी सम्मिलित होगा ) सुविधा, वाहन सुविधा आदि उसी स्तर की प्राप्त होगी जैसे की सचिव स्तर के अधिकारियों को प्राप्त है ।
(2) संयुक्त संचालक (वित्त)/ लेखाधिकारी - पृथक पूर्णकालिक पदस्थापना आवश्यक नहीं होने से प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के संयुक्त संचालक (वित्त)/लेखा अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिया जायेगा ।
(3) आवश्यकतानुसार अधिकतम 5 सदस्यीय सलाहकार/ तकनीकी टीम की नियुक्ति आऊटसोर्स के माध्यम से आयोग द्वारा की जा सकेगी ।
(4 ) आयोग के अध्यक्ष , सदस्यगण एवं सचिव हेतु निज सहायक/स्टेनोग्राफर कुल 04 पद पर नियुक्ति संविदा अथवा आऊटसोर्स से आयोग द्वारा की जा सकेगी ।
(5 ) लेखापाल के 01 पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारियों (संविदा नियुक्ति से) की नियुक्ति आयोग द्वारा की जा सकेगी।
(6) कार्यालय सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर के 05 पद पर संविदा नियुक्ति अथवा आऊटसोर्स से नियुक्ति आयोग द्वारा की जा सकेगी ।
(7) भृत्य के 05 पद पर आऊटसोर्स से नियुक्ति आयोग द्वारा की जा सकेगी ।
6. मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का प्रशासकीय विभाग राजस्व विभाग तथा विभागाध्यक्ष एवं बजट कंट्रोलिंग अधिकारी प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश होंगे । आयोग के लिए कार्यालयीन साज-सज्जा एवं अन्य सभी भुगतानों से संबंधित कार्य प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
7. यह स्वीकृति मंत्रि- परिषद आदेश आयटम क्रमांक 4 दिनांक 27/02/2024 द्वारा दिये गये अनुमोदन पर आधारित है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव,
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.