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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार , दिनांक 13 मार्च 2024- फाल्गुन 23, शक 1945
क्रमांक 85 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2024
क्र. CT- 4-0002-2022 - Sec - 1-05 (CT ) ( 10 ) .- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक CT- 4-0002-2022- Sec-1-पाँच (CT) ( 59 ) भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अंक एवं शब्द " 30 अप्रैल, 2024 " के स्थान पर अंक एवं शब्द " 31 अगस्त, 2024 " प्रतिस्थापित किये जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2024
क्र. CT-4-0002-2022 - Sec - 1-05 ( CT ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT- 4-0002-2022 - Sec - 1-05 (CT) ( 10 ) , दिनांक 13 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा , उपसचिव.
Bhopal , the 13th March 2024
No. CT-4-0002-2022 - Sec - 1-05 (CT) ( 10) . In exercise of the powers conferred by sub - section (8) of section 20 ofthe Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government , hereby makes the following amendment in this department's Notification No. CT- 4-0002-2022- Sec - 1 -V (CT) (59 ) , dated 29th December, 2023 , namely
AMENDMENT
In the said notification , for the figure and word " 30th April , 2024 " , the figure and word " 31 " August , 2024 " shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VANDANA SHARMA , Dy . Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024 .