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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) कृषि (अलिपिक वर्गीय)सेवा भरती नियम 1972..

Published 13 March 2024

Department
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
86
Identifier
in.gazette.madhya.2024-03-13.86.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86]

भोपाल , बुधवार , दिनांक 13 मार्च 2024-फाल्गुन 23, शक 1945

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2024

क्रमांक 1 / 1 /0095/2021-ESTB- FWAD:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि(अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात

संशोधन

उक्त नियमों में, -

(1 ) अनुसूची- एक में , कॉलम (2 ) में, अनुक्रमांक 4 के सामने, शब्द "ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी " जहां कहीं भी वे आए हो, के स्थान पर, शब्द " कृषि विस्तार अधिकारी" स्थापित किए जाएं ।

(2) अनुसूची- दो में, कॉलम (2 ) में , अनुक्रमांक 4 के सामने, शब्द " ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी " जहां कहीं भी वे आए हो, के स्थान पर , ' शब्द "कृषि विस्तार अधिकारी " स्थापित किए जाएं ।

(3) अनुसूची- तीन में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 4 के सामने, शब्द. "ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी" जहां कहीं भी वे आए हो, के स्थान पर, शब्द " कृषि विस्तार अधिकारी" स्थापित किए जाएं ।

(4) अनुसूची- चार में कॉलम (2) में, शब्द " ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी " जहां कहीं भी वे आए हो, के स्थान पर, शब्द "कृषि विस्तार अधिकारी " स्थापित किए जाएं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण भटनागर, उपसचिव.

171 172

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2024

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2024

क्र. 1-1-0095-2021 - ESTB - FWAD.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-1-0095-2021 - ESTB -FWAD , दिनांक 13 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण भटनागर , उपसचिव.

Bhopal , the 13th March 2024

No. 1/1 /0095/2021 - ESTB - FWAD : -In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in the Madhya Pradesh Subordinate Agriculture (Non-Ministerial ) Services Recruitment Rules , 1972 , namely: -

AMENDMENTS

In the said rules ,

(1 ) In Schedule - I , in Column ( 2 ) , against serial number 4, for the words "Rural Agriculture Extension Officer " , wherever they occur, the words " Agriculture Extension Officer " shall be substituted.

the (2) In Schedule - II , in Column ( 2 ) , against serial number 4, for the words "Rural Agriculture Extension Officer " , wherever they occur , words "Agriculture Extension Officer " shall be substituted ,

(3) In Schedule- III , in Column ( 2 ) , against serial number 4, for the words "Rural Agriculture Extension Officer " , wherever they occur , the words " Agriculture Extension Officer " shall be substituted ,

(4) In Schedule - IV, in Column (2 ) , for the words " Rural Agriculture Extension Officer " , wherever they occur , the words "Agriculture Extension Officer" shall be substituted ,

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , TARUN BHATNAGAR , Dy . Secy .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2024

172(1)

वर्तमान प्रावधान

अनुसूची- एक

(नियम 5 देखिये)

(सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम)

पद का नाम

अनुक्रमांक

पदों की कुल संख्या

वेतनमान

अभ्युक्ति

वर्गीकरण श्रेणी-3 कार्यपालिक सेवा

(एक) - क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण

1

2

3

4

6371 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)

4

6

5

तृतीय श्रेणी

5200-20200 + 2400

5200-20200 + 2100

भविष्य में इस वेतनमान में नियुक्तिनहीं की जाएगी ।

प्रस्तावित संशोधन प्रावधान

अनुसूची- एक

(नियम 5 देखिये)

(सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम)

पद का नाम

अनुक्रमांक

पदों की कुल संख्या वेतनमान

अभ्युक्ति

वर्गीकरण श्रेणी-3

कार्यपालिक सेवा

(एक)- क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण

1

2

3

4

6371 4

5

6

तृतीय श्रेणी

कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)

कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)

5200-20200 + 2400

5200-20200 + 2100

भविष्य में इस वेतनमान में नियुक्तिनहीं की जाएगी।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2024

172(2)

वर्तमान प्रावधान

अनुसूची - दो

(नियम 6 देखिये)

(सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम)

अनुक्रमांक

पदों की कुल भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की अभ्युक्तियां

संख्या

पदों के नाम (वर्तमान में कार्यरत)

प्रतिशतता

सीधी भरती

द्वारा (नियम

6 (क) देखिए )

सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (ख) देखिए)

अन्य सेवाओं से व्यक्तिके स्थानांतरण (नियम 6 (ग) देखिए)

1

2

3

4

5

6

7

4

6371 100 प्रतिशत

निरंक

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)

निरंक

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)

प्रस्तावित संशोधन प्रावधान

अनुसूची - दो

(नियम 6 देखिये)

(सेवा का वर्गीकरण , वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम)

अनुक्रमांक

भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की अभ्युक्तियां

प्रतिशतता

पदों के नाम (वर्तमान में कार्यरत)

पदों की कुल संख्या

सीधी भरती

द्वारा (नियम

6 (क) देखिए)

अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण ( नियम 6 (ग) देखिए)

सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (ख) देखिए)

1

2

3

4

5

6

7

4

6371 100 प्रतिशत

निरंक

कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)

निरंक

कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2024

172(3)

वर्तमान प्रावधान

अनुसूची - तीन

(नियम 8 देखिये)

सेवा का नाम

अनुक्रमांक

अभ्युक्तिं

न्यूनतम आयु

सीमा

अधिकतम आयु सीमा

वांछनीय शैक्षणिक अर्हता

1

2

3

4

5

6

(एक)- क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण

4

21 वर्ष 40 वर्ष

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)

कृषि या उद्यानिकी में स्नातक

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (गैरस्नातक)

भविष्य में इस वेतनमान में नियुक्तिनहीं की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन प्रावधान

अनुसूची- तीन

(नियम 8 देखिये)

सेवा का नाम

अनुक्रमांक

अभ्युक्ति

अधिकतम आयु सीमा

न्यूनतम आयु

सीमा

वांछनीय शैक्षणिक अर्हता

1

2

3

4

5

6

(एक)- क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण

4

21 वर्ष 40 वर्ष

कृषि या उ‌द्यानिकी में स्नातक

कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)

कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)

भविष्य में इस वेतनमान में नियुक्तिनहीं की जाएगी ।

172(4)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2024

वर्तमान प्रावधान

अनुसूची- चार

(नियम 13 देखिये)

मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (अलिपिकवर्गीय ) सेवा

विभाग का नाम

पदोन्नति की जानी है सेवा या पद का नाम जिससे

विभागीय पदोन्नति समिति अभ्युक्ति के सदस्यो का नाम

अर्हता आवश्यक

सेवा या पद का नाम

जिस पर पदोन्नति

कीजानी है

2

3 1

6 4

5

क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण

कृषि विकास अधिकारी

संचालनालय स्तर-

5 वर्ष

वरिष्ठ कृषि विकास

अधिकारी

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

5 वर्ष

1. संचालक, कृषि व्दारा नामनिर्दिष्ट कोई अपर संचालक-अध्यक्ष

कृषिविकास

अधिकारी

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)

तदैव ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ( गैर स्नातक)

तदैव भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी

अनुरेखक

5 वर्ष

2. विषय से संबधित एक या दो अधिकारी-सदस्य

3. अनुसूचित

5 वर्ष

5 वर्ष

जाति/अनसूचित जनजाति का नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी-सदस्य

नक्शानवीस

(डापटसमेन)

सांख्यिकी

आर्थिक अन्वेषक/निर्धारक निरीक्षक/संगणक/अन्वेषक

4. स्थापना से संबधित अधिकारी-सदस्य सचिव

5 वर्ष संभागीय स्तर

सहायक सांख्यिकी

अधिकारी

विविध सूचना

कृषि विकास अधिकारी (प्रकाशन तथा सूचना )

1. संयुक्त संचालक व्दारा नामनिर्दिष्ट प्रथम श्रेणी अधिकारी-अध्यक्ष

5 वर्ष

सहायक कृषि सूचना

अधिकारी/तकनीकी

.सहायक

कलाकार/फोटाग्राफर

2. सहायक संचालक (स्थापना एवं लेखा) - सदस्य

5 वर्ष

कृषि विकास

अधिकारी (प्रकाशन

तथा सूचना )

3. संचालक, संचालनालय कृषि व्दारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति -सदस्य

4. संयुक्त संचालक व्दारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी -सदस्य 172( 5)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2024

प्रस्तावित संशोधन प्रावधान

अनुसूची- चार

(नियम 13 देखिये)

मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (अलिपिकवर्गीय) सेवा

विभाग का नाम

सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है

अभ्युक्ति विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यो का नाम

आवश्यक अर्हता

सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है

3 1

2

6

5

4

क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण

कृषि विकास अधिकारी

संचालनालय स्तर-

5 वर्ष

वरिष्ठ कृषि विकास

अधिकारी

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

5 वर्ष

1. संचालक, कृषि व्दारा नामनिर्दिष्ट कोई अपर संचालक-अध्यक्ष

कृषिविकास

अधिकारी

कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)

तदैव कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)

तदैव भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी

अनुरेखक

5 वर्ष

2. विषय से संबधित एक या दो अधिकारी-सदस्य

3. अनुसूचित

5 वर्ष

5 वर्ष

जाति/अनसूचित जनजाति का नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी-सदस्य

नक्शानवीस

(डापटसमेन)

सांख्यिकी

आर्थिक अन्वेषक/निर्धारक निरीक्षक/संगणक/अन्वेषक

4. स्थापना से संबधित अधिकारी-सदस्य सचिव

5 वर्ष संभागीय स्तर

सहायक सांख्यिकी

अधिकारी

विविध सूचना

कृषि विकास अधिकारी (प्रकाशन तथा सूचना )

1. संयुक्त संचालक व्दारा नामनिर्दिष्ट प्रथम श्रेणी

अधिकारी -अध्यक्ष

5 वर्ष

सहायक कृषि सूचना

अधिकारी/तकनीकी

सहायक

कलाकार/फोटाग्राफर

2. सहायक संचालक (स्थापना एवं लेखा) - सदस्य

5 वर्ष

कृषि विकास

अधिकारी ( प्रकाशन

तथा सूचना )

3. संचालक, संचालनालय कृषि व्दारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति-सदस्य

4. संयुक्त संचालक व्दारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी सदस्य

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 March 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-03-13.86.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-03-13.86.Extraordinary.