इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 87]
भोपाल , बुधवार , दिनांक 13 मार्च 2024- फाल्गुन 23 , शक 1945
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
संशोधन
भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2024
अधि. क्रमांक ०५ एफ1-16/ 2021 /18-3 , मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 308- क, के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 187-क के साथ पठित धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क एवं शर्ते) नियम, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं , अर्थात्
:: संशोधन::
उक्त नियमों में,-
1. नियम 5 में, अंतिम परन्तुक के पश्चात , निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात:-
"परंतु दिनांक 31 अगस्त 2024 तक के लिए कॉलम नंबर (5) में अनुक्रमांक (एक) के भवनों के लिए 10 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक किये गये अनाधिकृत निर्माण के लिए कलेक्टर मार्गदर्शिका द्वारा अवधारित बाजार मूल्य की दर का 12 प्रतिशत तथा अनुक्रमांक (दो) के
173 174
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2024
भवनों के लिए 10 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक किये गये अनाधिकृत निर्माण के लिए कलेक्टर मार्गदर्शिका द्वारा अवधारित बाजार मूल्य की दर का 18 प्रतिशत के बराबर का प्रशमन शुल्क जमा कराकर प्रशमन किया जा सकता हैं, परंतु यह और भी कि यह प्रावधान उल्लेखित अवधि के लिए दिनांक 01.01.2021 के पूर्व जारी भवन अनुज्ञा के अंतर्गत निर्मित भवनों पर ही लागू होगें । "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के . कार्तिकेय , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2024
क्र. एफ 1-16-2021-18-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 04 एफ 1-16-2021-18-3 , दिनांक 13 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के . कार्तिकेय, उपसचिव,
AMENDMENT
Rhopal, the 13th March 2024
No. 04 F 1-16-2021-18-3 . In exercise of the powers conferred by Section 308 -A read with Sections 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 187-A read with Section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) , the State Government, hereby , makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Municipal ( Compounding of offence of Construction of Buildings , Fees and Conditions ) Rules , 2016 , namely: -
:: AMENDEMENTS ::
In Rule 5, after the last proviso , the following proviso shall be added, Namely: -
" Provided that till 31st August 2024 , for unauthorized construction done more than 10 percent and up to 30 percent of Buildings of serial number ( i) in column (5) , 12 percent of the rate of market value determined by Collector Guideline Rate and in Serial number ( ii ) Buildings with unauthorized construction more than 10 percent and up to 30 percent can be compounded by depositing a compounding fee equal to 18 percent of the market value determined by the Collector's Guideline rate , Provided , however , that for above mentioned period ; this provision shall be applicable solely to buildings constructed as per the issued building approvals prior to the date of 01.01.2021 . "
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. K. KARTIKEY , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.