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ध्य प्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 89]
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 14 मार्च 2024- फाल्गुन 24, शक 1945
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024
सूचना
क्र. यूडीएच-3-0022-2024- अठारह-5.1-3-0022-2024- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा अलीराजपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात :-
( 1 ) आयुक्त, इंदौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश
( 2 ) कलेक्टर, जिला अलीराजपुर , मध्यप्रदेश
(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, अलीराजपुर, मध्यप्रदेश
(4 ) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ, मध्यप्रदेश
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के . कार्तिकेय, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024
क्र. यूडीएच- 3-0022-2024- अठारह - 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास कीसूचना क्रमांक-यूडीएच- 03-0022-2024-अठारह -5, दिनांक 14 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के . कार्तिकेय , उपसचिव.
177 178
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2024
Bhopal , the 14th March 2024
NOTICE
No. UDH- 3-0022-2024 - XVIII - 5.-Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Alirajpur (Planning Area) 2035 under sub - section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-
(1) Commissioner , Indore division , Indore , Madhya Pradesh
(2) Collector, District Alirajpur , Madhya Pradesh
(3) Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parisad , Alirajpur , Madhya Pradesh
(4) Assistant Director , Town & Country Planning , District Office Jhabua , Madhya Pradesh
2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R K. KARTIKEY, Dy. Secy.
भोपाल , दिनांक 14 मार्च 2024
सूचना
क्र. यूडीएच - 3-0003-2024- अठारह 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सीधी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात :-
( 1 ) आयुक्त, रीवा संभाग रीवा , मध्यप्रदेश
(2) कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश
(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सीधी, मध्यप्रदेश
(4) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सिंगरौली , मध्यप्रदेश
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024
क्र. यूडीएच - 3-0003-2024- अठारह - 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-यूडीएच- 03-0003-2024-अठारह -5, दिनांक14 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
178 (1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 मार्च 2024
Bhopal , the 14th March 2024
NOTICE
No. UDH- 3-0003-2024 - XVIII-5.-Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Sidhi (Planning Area) 2035 under sub - section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-
(1) Commissioner, Rewa Division , Rewa, Madhya Pradesh
(2) Collector, District Sidhi , Madhya Pradesh
(3) Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parisad, Sidhi , Madhya Pradesh
(4) Deputy Director , Town & Country Planning , District Office Singrauli , Madhya Pradesh
2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.