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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 95 ]
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 15 मार्च 2024- फाल्गुन 25, शक 1945
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024
क्र. 3-3-4-0006-2024 - Sec - 02-05- (CT) (03 ) - मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 9 के उप- नियम ( 2 ) तथा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-16-2021-2- पांच (06 ) दिनांक 31 मार्च, 2022 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, विदेशी मदिरा की सभी धारिताओं एवं पैकेजिंग के लिये समेकित रूप से वार्षिक लेबल पंजीयन फीस निम्नानुसार विहित करती है:-
संशोधन
( 1 ) एफ. एल. 9 , एफ. एल . 9 - क, बी-3 एवं बी-3 के एफ. एल. 9क लायसेंसों के अधीन विनिर्मित विदेशी मदिरा ( स्पिरिट , बीयर एवं वाईन ) एवं राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी. एस.डी. /पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा ( स्पिरिट, बीयर एवं वाईन ) प्रदाय किए जाने के लिये , प्रति लेबल वार्षिक लेबल पंजीयन फीस-
सारणी -1
अनुक्रमांक
मद (2) (1)
1. विदेशी मदिरा ( स्पिरिट ) एफ. एल . 9 लायसेंस अंतर्गत
2. विदेशी मदिरा ( स्पिरिट ) एफ. एल . 9 - क लायसेंस अंतर्गत ( प्रत्येक फ्रेन्चाइन्जी/सबलीजी अनुबंध में ) .
3. विदेशी मदिरा ( बीयर) बी 3 लायसेंस अन्तर्गत
4. विदेशी मदिरा ( बीयर ) बी-3/9-क लायसेंस अन्तर्गत
5. विदेशी मदिरा ( वाईन ) बी-3 लायसेंस के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में विनिर्मित वाईन हेतु.
189 वार्षिक लेबल पंजीयन फीस (3)
रुपए 2,75,000/ -
रुपए 5,50,000/ -
रुपए 2,20,000/-
रुपए 2,20,000/ -
रुपए 1100/-
Scanned with OKEN Scanner मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2024
190
(3)
(2)
(1)
रुपए 1,10,000/- 6. राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी.एस.डी. /पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा ( स्पिरिट ) प्रदाय किए जाने हेतु .
रुपए 1,10,000/- 7. राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी.एस.डी./पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा (बीयर ) प्रदाय किए जाने हेतु.
रुपए 11,000/- 8. राज्य के बाहर स्थित विदेशी मदिरा विनिर्माता द्वारा सी.एस.डी. /पैरा मिलिट्री को विदेशी मदिरा ( वाईन ) प्रदाय किए जाने हेतु.
रुपए 55,000/- 9 . विदेशी मदिरा ( स्पिरिट , बीयर एवं वाईन ) के अन्य किसी देश को निर्यात किए जाने हेतु.
(2 ) विदेशी मदिरा ( स्पिरिट ) एफ.एल. १ लायसेंस एवं विदेशी मदिरा ( रेडी टू ड्रिंक ) एफ.एल. 9 - क लायसेंस के अधीन समेकित वार्षिक लेबल पंजीयन फीस:-
सारणी-2
अनुक्रमांक
वार्षिक लेबल पंजीयन फीस (3)
मद (2)
(1)
रुपए 50,00,000/- 1. विदेशी मदिरा ( स्पिरिट ) एफ. एल. 9 लायसेंस अंतर्गत एक निर्माता के एक से अधिक लेबलों की समेकित लेबल पंजीयन फीस.
रुपए 10,00,000/- 2. विदेशी मदिरा ( रेडी टू ड्रिंक ) हेतु प्रति एफ. एल . 9 - क लायसेंस अन्तर्गत एक से अधिक लेबलों के लिये समेकित लेबल पंजीयन फीस.
(3 ) एफ.एल. 10 - क एवं एफ.एल. 10 - ख लायसेंसों के अधीन वार्षिक लेबल पंजीयन फीस:-
सारणी-3
अनुक्रमांक
वार्षिक लेबल पंजीयन फीस (3)
मद (2)
(1)
रुपए 10,00,000/ - 1. विदेशी मदिरा ( स्पिरिट , बीयर एवं वाईन ) एफ.एल. 10-क लायसेंस अंतर्गत एक निर्माता के सभी लेबलों की समेकित पंजीयन फीस.
रुपए 10,00,000 /- 2. विदेशी मदिरा ( स्पिरिट, बीयर एवं वाईन ) एफ. एल . 10 -ख लायसेंस अन्तर्गत विभिन्न निर्माताओं के सभी लेबलों के लिये समेकित पंजीयन फीस.
रुपए 1,00,000/- 3. विदेशी मदिरा ( वाईन ) एफ.एल. 10- क लायसेंस अन्तर्गत एक निर्माता के सभी लेबलों की समेकित पंजीयन फीस.
(4) यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल , 2024 से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
वंदना शर्मा, उपसचिव.
Scanned with OKEN Scanner मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2024
190 (1)
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024
क्र. 3-3-4-0006-2024 - Sec - 02-05- ( CT) (03 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-4-0006-2024 - Sec - 02-05- (CT) (03 ) , दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
वंदना शर्मा , उपसचिव.
Bhopal , the 15th March 2024
No. 3-3-4-0006-2024 - Sec - 02-05- ( CT) ( 03 ) . In exercise of the powers conferred by sub- rule (2 ) and ( 3 ) of Rule 9 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules , 1996 and in supersession of this Department's Notification No. B - 1-16-2021-2 - V( 06) , dated 31 March , 2022 issued in this behalf, the State Government hereby, prescribes , for all the capacities and packaging of foreign liquor the consolidated annual label registration fee as follows:-
AMENDMENT
( 1 ) For Foreign Liquor (Spirit , Beer and Wine ) under F. L. 9 , F. L. 9 - A, B - 3 and F. L. 9 -A of B -3 licences and for outside manufacturer of Foreign Liquor (Spirit , Beer and Wine) for supply of Foreign Liquor to CSD / Paramilitary , the annual label registration fee for each label :-
TABLE - 1
S. No.
Item (2)
Annual label registration fee (3)
(1)
Rs. 2,75,000/-
1. Foreign Liquor (Spirit) Under F. L. - 9 Licence
Rs. 5,50,000/-
2. Foreign Liquor (Spirit ) Under F. L. 9 - A Licence ( Under each franchisee/sub - lease agreement) .
Rs . 2,20,000/-
3. Foreign Liquor (Beer ) Under B -3 Licence
Rs. 2,20,000/ -
4. Foreign Liquor (Beer) UNder B -3 /9 - A License
Rs . 1,100/-
5. Foreign Liquor (Wine Under B - 3 Licence) for wine manufactured in Madhya Pradesh from grapes cultivated in Madhya Pradesh .
Rs. 1,10,000 / -
6. Outside manufacturer of Foreign Liquor for supply Foreign Liquor (Spirit) to CSD /Paramilitary.
Rs . 1,10,000/-
7. Outside manufacturer of Foreign Liquor for supply Foreign Liquor (Beer) to CSD/Paramilitary.
8.
Rs . 11,000/ -
Outside manufacturer of Foreign Liquor for supply Foreign Liquor (Wine) to CSD/Paramilitary.
Rs. 55,000/-
9. Foreign Liquor ( Spirit , Beer & Wine ) Exported to any other Country each Lable .
Scanned with OKEN Scanner 190(2)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 मार्च 2024
(2) Consolidated Annual label registration fee for Foreign Liquor (Spirit) under FL- 9 Licence and Foreign Liquor (Ready to Drink) under F. L. 9 - A licence :-
TABLE-2
S. No. (1)
Annual label registration fee (3)
Item (2)
Rs. 50,00,000/- 1. For Foreign Liquor ( Spirit ) Under F. L. - 9 Licence , the consolidated label registration fee for more than one label of one Manufacturer.
Rs . 10,00,000/ - 2. For Foreign Liquor (Ready to Drink ) Under per FL 9 - A Licence , the consolidated label registration fee for more than one label .
(3 ) Under F. L. 10-A and F. L. 10-B licences the annual label registration fee:-
TABLE- 3
S. No.
(1)
Item (2)
Annual label registration fee (3)
Rs . 10,00,000/- 1. ForForeign Liquor (Spirit, Beer and Wine) Under FL- 10A Licence, the consolidated label registration fee for all labels of a Manufacturer .
Rs . 10,00,000/ - 2. ForForeign Liquor ( Spirit, Beer and Wine) Under FL 10- B Licence , the consolidated label registration fee for all labels of all the Manufacturers .
Rs . 1,00,000/ - " 3. ForForeign Liquor (Wine) Under FL 10- A Licence , the consolidated label registration fee for all labels of a Manufacturer
(4) This notification shall come into force from 1st April , 2024 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.
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