क्रमांक 108] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 मार्च 2024-चैत्र 1, शक 1946
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2024
अधिसूचना
क्र. एफ-70NN-08-2024-पाँच-521.-मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ-65NN-02-2022-पाँच-1384 भोपाल दिनांक 25 जुलाई 2022 द्वारा इन्दौर जिले के अन्तर्गत नगरपालिक निगम इन्दौर के वार्ड क्रमांक-44 के पार्षद पद पर निर्वाचित अभ्यर्थी, निशा रूपेश देवलिया का नाम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-392 दिनांक 25 जुलाई, 2022 में अधिसूचित किया गया था.
2/ उक्त निर्वाचन के विरूद्ध माननीय बाईसवें जिला न्यायाधीश, जिला इन्दौर में चुनाव याचिका प्रकरण क्रमांक-02/ 2022 "श्रीमती नंदिनी पति आशीष मिश्रा विरूद्ध श्रीमती निशा देवलिया व अन्य" में पारित आदेश दिनांक 02-03-2024 द्वारा नगरपालिक निगम इन्दौर के वार्ड क्रमांक-44 के पार्षद पद पर निर्वाचित अभ्यर्थी क्रमांक-01 श्रीमती निशा देवलिया पति रूपनारायण देवलिया का निर्वाचन शून्य घोषित किया गया है एवं पार्षद पद के लिये दूसरे नम्बर पर सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली श्रीमति नंदिनी मिश्रा पति आशीष मिश्रा को वार्ड क्रमांक-44, नगरपालिक निगम इन्दौर में पार्षद पद हेतु निर्वाचित घोषित किया गया है.
3/ अतः माननीय न्यायालय बाईसवें जिला न्यायाधीश इन्दौर के आदेश दिनांक 02-03-2024 के पालन में वार्ड क्रमांक-44, नगरपालिक निगम, इन्दौर के पार्षद, श्रीमती निशा देवलिया पति रूपनारायण देवलिया के स्थान पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 4956) की धारा 22 के उपबंध के अंतर्गत श्रीमति नंदिनी मिश्रा पति आशीष मिश्रा को नगरपालिक निगम, इन्दौर के वार्ड क्रमांक-44 के पार्षद के रूप में एतदद्वारा निर्वाचित घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, सचिव.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल