Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 13, Part Part 1, 29 March 2024

Published 29 March 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
13
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-03-29.13.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2024- चैत्र 9 , शक 1946

क्रमांक 13 ]

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग १

राज्य शासन के आदेश

दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 , 7 जनवरी तथा 29, 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2024

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 1-13-2024-5- एक. श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे (2009) , प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2024

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ज्योति शर्मा , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई- 5-1174 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे (2018 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , खरगौन को दिनांक 8 जनवरी से 28 जून 2024 तक, एक सौ तिहत्तर

1845

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1846

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2024

              भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2024
                                                                     क्र. 506-1893288-2024- साप्रवि( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति
   क्र. ई-5-1220- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती संघमित्रा       महोदय, श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
गौतम, भाप्रसे ( 2016 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को ओएसडी-कम- पी.पी.एस. , मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के
को दिनांक 7 से 16 फरवरी 2024 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया           प्रस्ताव क्र. सी-1503- ( दो-1-21-2023 ) , दिनांक 8 फरवरी 2024
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक       केअनुक्रम में, दिनांक 17 से 25 जनवरी 2024 तक नौ दिन का पूर्ण
 17, 18 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति          वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय
प्रदान की जाती है.                                                 न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के
                                                                   अंतर्गत प्रदान की जाती है.
    (2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे को          क्र. 508-1893218-2024- साप्रवि ( 1 ).-माननीय न्यायाधिपति
 अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव,                महोदय, श्री दुप्पाला वेंकट रमन, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया       को ओएसडी-कम- पी.पी.एस. , मान. उच्च न्यायालय , जबलपुर के
जाता है .                                                          प्रस्ताव क्र . सी- 1798- ( दो- 1-20-2023 ) , दिनांक 12 फरवरी 2024
    (3) अवकाशकाल में श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे को अवकाश      केअनुक्रम में, दिनांक 16 से 19 जनवरी 2024 तक चार दिन का पूर्ण
 वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के     वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश
 पूर्वमिलता था.                                                    (वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान
                                                                   कीजाती है.
     (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे  क्र. 510-1892467-2024- साप्रवि( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति
 अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.              महोदया, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
        मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,           को ओएसडी-कम- पी.पी.एस. , मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के
                                      वीरा राणा, मुख्य सचिव.        प्रस्ताव क्र. सी-1501-( दो- 1-6-2024 ) , दिनांक 8 फरवरी 2024
                                                                   के अनुक्रम में, दिनांक 5 से 9 फरवरी 2024 तक पाँच दिन का पूर्ण
                                                                    वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के
                        संशोधन आदेश                                 पूर्व में दिनांक 3 एवं 4 फरवरी 2024 के तथा अवकाश के पश्चात्
                                                                    में दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ
                भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2024                        उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें )
     क्र. ई- 5-723- आयएएस - लीव-5 -एक. इस विभाग के समसंख्यक         अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
  आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2023 द्वारा श्री मनीष सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) ,              भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2024
  प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन, विभाग को दिनांक 11           क्र. 539-1896341-2024- साप्रवि( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति
  दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक, बाईस दिन का एक्स- इंडिया         महोदय , श्री राजेन्द्र कुमार- IV , उच्च न्यायालय खण्डपीठ, मध्यप्रदेश,
  अर्जित अवकाश , दिनांक 9 एवं 10 दिसम्बर 2023 तथा 2 , 3 जनवरी       ग्वालियर को ओएसडी मान. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्र.
  2024के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत         सी-1953-(दो- 1-26-2023 ) , दिनांक 15 फरवरी 2024 के अनुक्रम
  किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अवकाश में से         में, दिनांक 14 से 22 दिसम्बर 2023 तक नौ दिन का पूर्ण वेतन तथा
  दिनांक 2 एवं 3 जनवरी 2024 के अवकाश को निरस्त किया                  भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन
  जाता है.                                                           तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की
                                                                    जाती है.
      (2) आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2023 की शेष कंडिकाएं (2-6 )
   यथावत रहेंगी.                                                        क्र. 537-1896205-2024- साप्रवि( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति
                                                                     महोदय, श्री बिनोद कुमार द्विवेदी , उच्च न्यायालय खण्डपीठ, मध्यप्रदेश,
          मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,           ग्वालियर को ओएसडी मान. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्र.
                       धरणेन्द्र कुमार जैन , उपसचिव " कार्मिक".      सी-1951-(दो-1-4-2024 ) , दिनांक 15 फरवरी 2024 के अनुक्रम
                                                                     में, दिनांक 16 से 19 जनवरी 2024 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा
                 भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2024                          भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व मेंदिनांक
                                                                      13 से 15 जनवरी 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक
      क्र. एफए6-34-2015- एक( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद      20 से 21 जनवरी 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने
   316( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, कीअनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवाशर्तें) अधिनियम,
   डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी , प्राध्यापक ( अर्थशास्त्र) , अवधेश प्रताप सिंह 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
   विश्वविद्यालय, रीवा को, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य पद               मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
    पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं.                                                 रंजना पाटने, उपसचिव.

1847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2024

संशोधित अधिसूचना

फा. क्र. 1327- इक्कीस- ब- ( एक ) 2024.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई ) -17-2016- इक्कीस- ब ( एक ) -2311/19 , दिनांक 5 अप्रैल 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, जिला न्यायाधीश स्तर से निम्न अर्थात व्यवहार न्यायाधीश स्तर के नीचे दी गई सारणी में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

न्यायिक अधिकारी का नाम

स्थान

क्र.

(सिविल न्यायाधीश स्तर )

(3)

(2)

श्री मोहित परसाई, चौदहवें व्यवहार, न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर. ". " ग्वालियर

(1) "4

F. No. 1327 --XXI - B ( 1 )-2024. In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act, 2015 (No. 4 of 2016) , the State Government , with the concurrence of Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this department's Notification No. 17 (E) 17-2016- XXI-B(1 ) 2311-2019, dated 5th April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- I, dated 17th May 2019 , namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the Table for Serial Number 4 for (Civil Judge Level ) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

Place

S. No.

Name of the Judicial Officers (Civil Judge Level ) (3)

(2)

(1)

Gwalior

Shri Mohit Persai , XIVth Civil Judge , Senior Division Gwalior. " .

"4

फा. क्र. 1328 - इक्कीस-ब ( एक ) -2024.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251- इक्कीस- ब ( एक ) -13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 80 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1848

सारणी

न्यायाधिकारी का नाम

क्र.

पदस्थापना का स्थल

(3) उज्जैन (1) "80.

(2) श्री कुशाग्र अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, उज्जैन.

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(6) उज्जैन.".

(5) उज्जैन

(4) उज्जैन

F. No. 1328- XXI- B ( 1 ) -2024. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 - XXI- B ( 1 ) 13 , dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I, dated 24th May , 2013 , Namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the Table for Serial Numbers 80 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No. Name of Nyayadhikari Place of Posting

(3) Ujjain (1) "80.

(2) Shri Kushagra Agrawal , I Civil Judge Junior Division, Ujjain .

Name of Civil District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya

Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate level

(6) Ujjain.".

(5) Ujjain

(4) Ujjain

फा. क्र. 1329- इक्कीस ब (एक)-2024.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251 -इक्कीस- ब ( एक ) -13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 16 तथा 67 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

न्यायाधिकारी का नाम

क्र.

पदस्थापना का स्थल

(2)

(3) छतरपुर (1) "16 . श्री महेन्द्र सिंह रावत , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, छतरपुर.

सिविल जिले का नाम

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम

मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(6) छतरपुर

(5) छतरपुर

(4) छतरपुर 1849

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

(3) लखनादौन (1) 67.

(2) श्रीमती प्रेमलता बोराना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन.

(6) लखनादौन.".

(5) लखनादौन

(4) सिवती

F. No. 1329-XXI - B ( 1 )-2024 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251 - XXI- B ( 1 ) 13 , dated 10thMay , 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - I , dated 24th May , 2013 , Namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in the Table for Serial Numbers 16 and 67 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

Name of Nyayadhikari

S. No.

Place of Posting

(3) Chhatarpur (1) "16 .

(2) Shri Mahendra Singh Rawat, III Civil Judge Senior Division , Chhatarpur

Lakhnadon 67.

Smt . Premlata Boarana, II Civil Judge Senior Division Lakhņadon.

Name of Civil District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya

Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate level

(6) Chhatarpur

(5) Chhatarpur

(4) Chhatarpur

Lakhnadon . " .

Lakhnadon

Seoni

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्डव, सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2024

क्र. 333-63-2018 - बी- ग्यारह . राज्य शासन, एतद्वारा , श्री आलोक नागर, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश की अवकाश अवधि में श्री सिबि चक्रवर्ती एम. सचिव, मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री नागर की अवकाश अवधि में श्री सिबि चक्रवर्ती एम. सचिव , मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , को भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 ( क्रमांक 9 सन् 1932 ) की धारा 57 की उपधारा ( 1 ) के तहत् रजिस्ट्रार नियुक्त करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये अधिकृत किया जाता है.

क्र. 335-63-2018 - बी- ग्यारह . राज्य शासन, एतद्वारा, बुक ऑफ फाइनेसिंयल पावर ( Book of finanacial Power ) 2012 भाग- 1 के सेक्शन 1 के बिन्दु क्रमांक 1.2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में श्री आलोक नागर, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं के स्थान पर श्री सिबि चक्रवर्ती एम. सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल को कार्यालय प्रमुख एवं बीसीओ (Budget Controlling Officer ) के पद का भी प्रभार सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1850

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. एफ 11-29-2004-उन्तीस - 2.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी , 2024 से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड ऑर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल ( 81 ) ( ए) ( ई ) ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती स्मिता भारद्वाज, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन का अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया गया है.

होगी. 2. उक्त आदेश में एतद्वारा संशोधन कर अब यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024

क्र. एफ 4-2-06-0001-2024-तैंतीस.- राज्य शासन, एतद्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी ( PPP ) के तहत् निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर वायु सेवा संचालन की सहमति प्रदान की जाती है.

उक्त आदेश मंत्रि- परिषद्‌ के आदेश आयटम क्रमांक 15 , दिनांक 27 फरवरी 2024 के संदर्भ में जारी किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील दुबे, उपसचिव.

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन-3 , भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 767-1610882-2023-1-उनसठ.- विभागीय आदेश क्रमांक-2760-1610882-2023-1- उनसठ, दिनांक27 सितम्बर 2023 द्वारा डॉ. अंतिम नलवाया, जिला आयुष अधिकारी, भोपाल को आयुष संचालनालय में ड्रग इंस्पेक्टर ( आयुर्वेद ) के पद पर पदस्थ किया गया है.

2. डॉ. नलवाया की पदस्थापना संचालनालय एवं जिला आयुष कार्यालय में होने के कारण जिला आयुष कार्यालय का कार्य प्रभावित होने के कारण पूर्व में जारी विभागीय आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2023 को निरस्त करते हुए, डॉ. अंतिम नलवाया ड्रग इंस्पेक्टर ( आयुर्वेद ) को पूर्व पदस्थापना जिला आयुष अधिकारी , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना देवड़ा, उपसचिव.

1851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 22 मार्च 2024

क्र. 1434- व.लि. - 1-2024.- इस कार्यालय का आदेश क्र. 141- व.लि.-1-2024 , दिनांक 5 जनवरी 2024 द्वारा दिनांक 26 मार्च 2024 दिन मंगलवार को होली के दूसरे दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है . वर्तमान में लोक सभा चुनाव कार्य को देखते हुये उक्त स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को कजलिया का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.

गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पांढुर्णा, मध्यप्रदेश

पांढुर्णा, दिनांक 28 फरवरी 2024

क्र. 329-वित्त लि. - 2024 .- मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा 34( क) के अनुसार पांढुर्णा जिले में निम्नानुसार अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) को, इस अधिनियम के अंतर्गत, पंजीयक, लोक न्यास की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती है:-

राजस्व अनुभाग का नाम

(2)

स.क्र. (1)

1

अनुभाग , पांढुर्णा

2

अनुभाग , सौंसर

राजस्व अधिकारी (3)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पांढुर्णा

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सौंसर

अजय देव शर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 8 जनवरी 2024

क्र.-क- व.लि.- 2024-168.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्र. एम- 3-23-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भव्या मित्तल , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, वर्ष 2024 के लिये जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में 03 ( तीन ) स्थानीय अवकाश ( LOCAL HOLIDAY ) घोषित करती हूं:-

पर्व/त्यौहार दिनांक

क्र.

(3) (2)

(1)

पोला पिठोरा 2 सितम्बर 2024

1

विवरण

(5) दिन (4)

सोमवार

सम्पूर्ण जिले के लिये

सम्पूर्ण जिले के लिये बुधवार

अनंत चतुर्दशी का दूसरा दिन

18 सितम्बर 2024

2

दुर्गानवमी (महानवमी) 3 11 अक्टूबर 2024

सम्पूर्ण जिले के लिये शुक्रवार

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं रहेगा.

भव्या मित्तल, कलेक्टर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

1852

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 14 मार्च 2024

प्र. क्र. 0023- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(3)

(2)

8.6776

बम्होरी अब्दा

जतारा

(1) टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0024- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

23.2621

वहारू ताल

जतारा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

1853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0025- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

केन- बेतवा लिंक परियोजना के

12.4214

देवराहा

जतारा

टीकमगढ़

अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0026- अ - 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

18.1773

मचौरा

जतारा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1854

प्र. क्र. 0027- अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

15.3313

राजनगर

जतारा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0028 - अ-82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

38.6454

टांनगा

जतारा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

1855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0029- अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

केन- बेतवा लिंक परियोजना के

42.3900

जेवर

लिधौरा

टीकमगढ़

अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0030- अ -82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

10.7219

लिधौरा मर्दनपुरा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

1856

प्र. क्र. 0031 - अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

34.3339

मेंदवारा

लिधौरा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0032 -अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(1)

5.2714

(3) मौंथी

लिधौरा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

1857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0033 - अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

एवं 12

धारा 11 की उपधारा ( 1 )

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

19.4058

नुना

लिधौरा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0034- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

14.4223

पचघरा

लिधौरा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1858

प्र. क्र. 0035 - अ- 82-2023-24 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है. कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

भूमि का वर्णन

का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

केन- बेतवा लिंक परियोजना के

4.9716

पचोरा

लिधौरा

टीकमगढ़

अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0036- अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

भूमि का वर्णन

का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

केन-बेतवा लिंक परियोजना के

33.8304

तगेडी

लिधौरा

टीकमगढ़

अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

1859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0037 - अ -82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

केन- बेतवा लिंक परियोजना के

9.9455

उपरारा चक्र-2

लिधौरा

टीकमगढ़

अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0038- अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

अनुविभागीय अधिकारी (रा. )

11.4866

उपरारा खास

लिधौरा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1860

प्र. क्र. 0039- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12

भूमि का वर्णन

का वर्णन

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

35.7390

बम्होरीकला

पलेरा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0040 - अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

भूमि का वर्णन

का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

70.4500

बराना

पलेरा

टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी ,

जतारा.

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

1861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0041 - अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

9.7148

वरकछार

पलेरा

टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 0042- अ - 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

33.9591

पलेरा

टीकमगढ़

वसतगुंवा

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1862

प्र. क्र. 0043 - अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

32.2972

भटगोरा

पलेरा

टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा .

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0044- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(1)

75.2761

(3) चरी

पलेरा

टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

1863

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0045 - अ- 82-2023-24.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

एवं 12

धारा 11 की उपधारा ( 1 )

भूमि का वर्णन

का वर्णन

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

केन- बेतवा लिंक परियोजना के

15.1987

छिदारा

पलेरा

टीकमगढ़

अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0046- अ-82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

केन- बेतवा लिंक परियोजना के

38.3194

पलेरा

गुडा निज पाली

टीकमगढ़

अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1864

प्र. क्र. 0047 - अ - 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

एवं 12

धारा 11 की उपधारा ( 1 )

भूमि का वर्णन

का वर्णन

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

केन-बेतवा लिंक परियोजना के

28.8658

इटायली

पलेरा

टीकमगढ़

अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0048- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन; पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(1)

24.7510

(3) जरया

पलेरा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

1865

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0049 - अ - 82-2023-24.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

एवं. 12

धारा 11 की उपधारा ( 1 )

भूमि का वर्णन

का वर्णन

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

केन- बेतवा लिंक परियोजना के

12.2047

जिटकोरा

पलेरा

टीकमगढ़

अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , केन - बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0050- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

केन- बेतवा लिंक परियोजना के

15.0525

मोर रमन्ना

पलेरा

टीकमगढ़

अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

1866

प्र. क्र. 0051 - अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

15.4189

मगरई

पलेरा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0052 - अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(2)

(1)

29.9683

(3) पाली

पलेरा

टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी,

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

1867

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0053- अ -82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

भूमि का वर्णन

का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

18.7372

पलेरा

फूलपुर

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0054- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

57.3054

पलेरा रामनगर बुजुर्ग

टीकमगढ़

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी,

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

जतारा.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1868

प्र. क्र. 0055 - अ - 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

5.5842

पलेरा

टीकमगढ़

रमपुरा उर्फ निबावरी

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0056- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

30.3578

रतवास

पलेरा

टीकमगढ़

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

1869

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0057- अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(6) (3)

(5)

(1)

(2)

पलेरा

2.1041

टीकमगढ़

सिमराखुर्द

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी जतारा.

केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 23 फरवरी 2024

भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-23-24 - पत्र क्र.- 728- भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(5)

(4) 2.0000

(1) सतना

कार्यपालन यंत्री,

(3) ऊजेनी

(2) बिरसिंहपुर

बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्र . 3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना नहर के अंतर्गत मझगवां शाखा नहर योजना के मुख्य नहर / वितरक नहर / माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1870

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

[भाग 1

भू-अर्जन- प्र. क्र. अ-82-23-24- पत्र क्र.-729 - भू- अर्जन-2024.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(1) सतना

(3) बांधी

(4) 4.5640

(2) बिरसिंहपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्र. 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट- II के अंतर्गत मझगवां शाखा नहर योजना के मुख्य नहर / वितरक नहर / माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र. 730- भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4)

(1) सतना

(3) बरा

5.0200

(2) बिरसिंहपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्र. 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना नहर के अंतर्गत मझगवां शाखा नहर योजना के मुख्य नहर / वितरक नहर / माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र. - 731 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(2)

ग्राम (4) 3.100 (1) सतना

(3) बिरसिंहपुर सुजावलकला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्र. 3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. )

(6) बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट- II के अंतर्गत मझगवां शाखा नहर योजना के मुख्य नहर/वितरक नहर/माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1872

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 150-भू-अर्जन- 2023-24

रायसेन, दिनांक 14 मार्च 2024

भू-अर्जन प्र.क्र. 01/अ-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

तहसील

क्रमांक

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(ह.में)

4

3

2

1

कुल 3.457 हे .

उदयपुरा

रायसेन म.प्र.

ग्राम चौरास प. ह.नं. 34 रा. नि.म. तहसील उदयपुरा

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र ..

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि

भूमि स्वामी का नाम क्र.

2

1

1 ओमप्रकाश आ. छोटेलाल राजपूत

2 द्रोपतीबाई बेवा नर्मदा सिंह राजपूत

3 सुरेन्द्र सिंह आ. भगवान सिंह राजपूत

4 हरीबाई बेवा बालमोहन, प्रिंयका, वंदना, अर्चना, अंजली , रामदेवी पुत्री बालमोहन राजपूत

लक्ष्मन सिंह आ.धीरज सिंह मेहरा

5

खसरा क्र. भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

5

4

3

0.036

0.728

454/2/2

0.060

0.772

483/3

0.187

1.274

484/4

0.218

0.869

484/6

0.129

0.129

485 1873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

    6   राजकुमार आ. भगवानसिंह राजपूत                 486         0.085          0.085
    7   राजकुमार आ. भगवानसिंह राजपूत                 487         0.214          0.160
   8    दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण        476         0.621          0.128
   9    दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण        477         0.150          0.080
   10 श्रीराम जानकी मंदिर व्यवस्थापक सियारामदास मंहत 478/1       0.972          0.028
   11  दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण         474         0.138          0.138
   12  दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण         479         0.214          0.088
   13  दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण         480         0.033          0.033
   14 गोधन सिंह आ. रामचरन राजपूत                    481/1        0.578          0.245
   15  गिरवर सिंह आ. नर्मदा सिंह राजपूत             481/2        0.582          0.135
   16 ओमशंकर आ. बीरन सिंह राजपूत                     295         0.420         0.130
   17  जीवन सिंह आ. मोकम सिंह राजपूत                 297         0.202          0.084
   18  उत्तम आ.प्रेमसिंह राजपूत                    284/1/1       1.214         0.056
   19 राजकुमार आ. मेहरवान सिंह राजपूत              284/1/2       0.121         0.004
  20 राकेश सिंह आ.मेहरवान सिंह राजपूत              284/1/3       0.121         0.040
  21   श्रीराम जानकी मंदिर व्यवस्थापक सियारामदास मंहत 284/2      0.809         0.020
  22   ओमशंकर आ.बीरन सिंह राजपूत                    293          0.247         0.008
  23   रणजीत सिंह आ. भरत सिंह                       294          0.235         0.235
  24 रणजीत सिंह आ. भरत सिंह                         291          0.142         0.142
  25   रणजीत सिंह आ. भरत सिंह राजपूत                292          0.283         0.036
  26 गोधन सिंह आ. रामचरन राजपूत                     290/1        0.065         0.065
  27   गिरवर सिंह आ. नर्मदा सिंह राजपूत             290/2        0.064         0.064
  28   दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण        289          0.761         0.340
  29 दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण          287          0.170         0.170
  30   राजकुमार आ. भगवानसिंह राजपूत                484/5        0.337          0.040
  31  कोसियाबाई बेवा टन्टू जाति चमार              285/2/14      0.493          0.094
  32  हीरालाल आ.जीवन जाति चमार                     285/2/5      0.492          0.088
  33  वीरा आ. सम्मर जाति धोबी                      285/2/3      0.492          0.063
  34   कमलेश ,रामसिंह आ. फूलसिंह, सविता पुत्री छोटेलाल, 273/1
                                                                1.586          0.028
      गुलजार सिंह रतन सिंह आ.अनत सिंह राजपूत
                                                               15.613          3.457
  1. यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में
     उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013             की धारा 11
     (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
 2. सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती
     बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और
     उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और
     अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य काग्र करने के लिए प्राधिकृत करती
    है ।
 3.  अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी
     अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार
    नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं
    करेगा ।                 1.
 4. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60
     दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्त्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष भू- अर्जन
     शाखा बरेली/रायसेन में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।
 5.  अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर
     (भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
 6. अर्जित की जाने वाली     उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन
    अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में
    कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7.  अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री
    रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर
    किया जा सकता है ।
8.  अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्त्ति अधिसूचना प्रकाशन
    की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट
    http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1874

प्र.क्र . 152- B-121-23-24

रायसेन, दिनांक 15 फरवरी 2024

अंर्तगत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) चुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गर्दै अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम कस्वा बेगमगंज के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्ष और पारदर्शिका वा अधिकार अनिनिगण 2013 (क्र.2 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः- A

बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध

परियोजना का नाम :

भूमि का विवरण

:- रायसेन 1 जिला

:- बेगमगंज 2 तहसील

:- कस्वा बेगमगंज 3 ग्राम

-

4 पटवारी हल्का नम्बर

हैं०

5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हैं० में

::अनुसूची -01:

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नाम स.क्र .

3

2

1

कच्चा मकान और पक्का मकान

346

1

कच्चा मकान और पक्का मकान

346

2

कच्चा मकान

346

3

पक्कामकान

346

4

4 Hahim

340

कच्चा मकान

428

6

पक्का

384

7

पक्का

385

8

पक्का 9

871/385

मकान का प्रकार

निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्ग०मी०) में

5 4

139.37 भोजराज पिता श्री रामरतन शर्मा

139.37

हरी शंकर पिता रामरतन शर्मा

84.37 प्रेम नारायण पिता रामरतन शर्मा

24.86

सोनू पिता नत्थू कुशवाहा

24.86 बनवीर पिता गत्थू कुशवाहा

27.54 समीर कुरेशी पिता रिजवान कुरेशी

47.13 मरघट

47.13 शमशान घाट

770.000 ईदगाह

1304.63 (वर्ग०मी०)

0.130 हे०

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू. -2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

1875

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 15 मार्च 2024 क्र. 925-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता

(क) जिला सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम- ललचहा

(घ) क्षेत्रफल- 0.7040 हे ०

अर्जित रकवा

खसरा नं०

क्र०

0.0700

7/1

1

0.1000

7/2

2

0.0200

8/1

3

0.0040

8/2

4

0.2900

10/1

5

0.2100

6

10/3/1

0.0100

11/3/1

7

0.7040

योगः-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक 01 नागौद , जिला सतना (म० प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अमिलिया सब माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1876

क्र. 930-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम- मढ़ा

(घ) क्षेत्रफल- 0.2050 हे 0

अर्जित रकवा

खसरा नं०

क्र०

0.0400

463/1

1

0.0110

464/1

2

0.0570

465

3

0.0970

466/2/1

4

0.2050

योग:-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद , जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मढ़ा माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1877

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 931-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन. के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम- सतना पट्टी छींदा

(घ) क्षेत्रफल- 2.3590 हे०

अर्जित रकवा

क्र०

खसरा नं०

0.0020

257

1

0.0660

258

2

0.0910

259

3

0.1510

263

4

0.1850

5

266/1

0.1250

6

266/2

0.0420

7

265/2

0.1170

8

240/1

0.1170

240/2

9

0.0110

10

241/1

0.1690

161

11

0.0120

159

12

0.2180

13

158/1

0.1800

14

157

0.0740

15

154/1

0.1300

16

153/1

0.1380

17

153/2

0.1450

18

153/3 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1878

19

150/2

20

151/1/2

151/2/1 22

92 23

24

93/1

93/2 25

93/3 26

93/4 27

152/1 28

योगः-

0.0070

0.0400

0.1240

0.0480

0.0010

0.0140

0.0260

0.0530

0.0660

0.0070

2.3590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद, जिला सतना (म ० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अमिलिया सब माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 932-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम- गंगवरिया

(घ) क्षेत्रफल- 7.3760 हे ०

क्र०           खसरा नं ०                           अर्जित रकवा
 1                522                                 0.0740
 2               523/2                                0.1600
 3                1127                                0.1200
 4              1130/2                                0.2610
 5              1133/1                                0.4360
 6              1134/2                                0.0350
 7                531                                 0.0450
 8              1059/2                                0.7210
 9              1060/2                                0.2840
10              1146/2                                0.0840
11              1026/3/1                              0.2490
12              1130/1                                0.1650
 13            1027/2/2
                                                      0.1050
14              1060/4                                0.3140
15              1035/2                                0.1100
16              525/1/1                               0.3620
17             527/1/2/4                              0.1150
18                528                                 0.0050

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1880

19               529
20               1144
21               1145
22               1124
23               1125
24               1126
 25              1031
 26              524/1
 27              1121
 28.              1122
 29             527/1/2/1
 30             527/1/1
 31             1026/3/2
 32             527/1/2/3
 33             1088/2/1
 34               26/1/1
 35              523/1
 36              526/1/2
 37             527/1/1/2
 38             1027/2/3
 39              1088/3
 40             1088/2/2
 41             1088/2/3
 42              1146/1
 43              1035/3

योगः-

0.0090
0.4910
0.0520
0.0110
0.0050
0.2150
0.0630
0.0320
0.0660
 0.0500
 0.1980
 0.0420
 0.2490
 0.1040
 1.1390
 0.01 0110
 1.0250
 0.0240
 0.0520
 0.0900
 1.1900
 0.1390
 0.1390
 0.1900
  0.1450

7.3760

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक 01 नागौद , जिला सतना (म० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1881

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 933-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम- बराज

(घ) क्षेत्रफल- 0.6220 हे0

खसरा नं०

अर्जित रकवा

क्र०

1

0.0080

104

2

102

0.0060

103

0.2240

3

4

106

0.0100

5

0.0210

96/1

6

0.0120

96/2/1

7

0.0120

96/2/2

0.0250

8

96/3

9

0.0300

96/4

10

0.0320

96/5

0.0110

11

96/6

12

95

0.0810

13

0.0020

93

14

0.0090

92/1

15

0.1390

92/2

0.6220

योग:-

A

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म ० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बराज माईनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1882

क्र. 935-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- निजी खाता

(क) जिला सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम- आमा

(घ) क्षेत्रफल- 10.6520 हे०

अर्जित रकवा

खसरा नं०

क्र०

1.4900

1

334/1/1

1.9000

13/1

2

0.2220

19/3/1/1

3

0.0210

19/3/1/2

4

0.2020

19/28/1

5

0.2020

19/28/2

6

0.2430

19/3/2

7

0.0200

19/7/1/1

8

0.0240

19/7/1/2

9

0.0240

19/7/1/3

10

0.0490

19/19

11

0.0490

19/20

12

0.0610

19/21

13

0.1900

19/44/1

14

0.1900

19/44/2

15

0.2020

19/44/3

16

0.1090

21/1/1

17

0.1690

18 1883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

22/1/1 19

22/1/2/1 20

21

25/3 22

25/4 23

35/2/1 24

35/2/2/1 25

35/2/2/2/1 26

35/2/2/2/2 27

35/3 28

36/4/5 29

36/4/2 30

36/4/3 31

36/4/4 32

36/3 33

36/5/1 34

36/5/2 35

36/6/1 36

36/6/2 37

36/8/1 38

36/8/2 39

36/9/2 40

36/9/1 41

36/11/2/2/2 42

36/11/2/2/1 43

36/11/2/1 44

36/11/1 46

36/13/2 47

0.1130

0.0320

0.0890

0.0850

0.2430

0.0690

0.1390

0.0700

0.2810

0.0400

0.1000

0.1740

0.0910

0.1000

0.3150

0.0810

0.0810

0.0730

0.0690

0.0200

0.0200

0.1010

0.1010

0.2190

0.0540

0.1090

0.0550

0.0600 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1884

37/1 48

20/1/1 49

20/1/2 50

20/1/3 51

20/2/1 52

20/2/2 53

334/4/1 54

334/3 55

333/4/1/1/4 56

334/4/2 57

33/9/2 58

योगः-

0.8100

0.0170

0.1370

0.1370

0.0610

0.0610

0.1500

0.4050

0.1940

0.1570

0.1720

10.6520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक 01 नागौद , जिला सतना (म ०प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के मढ़ा माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 936-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता

(क) जिला सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम- रोहनिया

(घ) क्षेत्रफल- 1.3800 हे ०

अर्जित रकवा

खसरा नं०

क्र०

0.0110

21

1

0.1820

22

2

0.0270

44/1

3

0.0270

44/2

4

0.1300

45

5

0.1660

54

6

0.1680

55

7

0.2090

56

8

0.0140

57

9

0.0100

78/3

10

0.1580

79/1

11

0.1580

79/2

12

0.1180

13

79/3

1.3800

योगः-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद , जिला सतना (म० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सड़वा साइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1886

क्र. 937-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः निजी खाता

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम- पिपरी

(घ) क्षेत्रफल- 2.3360 हे ०

अर्जित रकवा

खसरा नं०

क्र०

0.1260

69/1/1/1

1

0.0050

70

2

0.0050

81

3

0.0160

82/1/2

4

0.0500

82/1/7

5

0.0060

83/1/2

6

0.0820

83/2/1

7

0.0010

83/2/1

8

0.2050

84/1/1

9

0.0110

85/1/1

10

0.1440

87/1/1/1

11

0.0060

86/1/1/1

12

0.0840

13

0.1500

14

0.0060

18/1/1/1/6

15

0.0100

16

17

0.0160

253/2, 254

18

253/1

20

0.0260 1887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

252/1/1/1 21

88/1 22

89/1 23

61/2 24

53/1/1 25

53/2/2 26

53/282 27

54/1/1/1 28

55 29

49/2/1/1 30

49/277/1/1 31

48/2 32

47/1/1 33

47/2 34

47/3 35

46/1 36

46/275/1/1/1 37

38

39

18/1/1/1/9 40

योगः-

0.0160

0.0010

0.1490

0.2550

0.0300

0.0060

0.0100

0.0020

0.1000

0.1650

0.0200

0.0630

0.1070

0.0940

0.0280

0.0290

0.2340

0.0630

0.0070

2.3360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बिकरा माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

1888

क्र. 938- भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता

(क) जिला सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम- रोहनिया

(घ) क्षेत्रफल- 0.5170 हे०

अर्जित रकवा

खसरा नं०

क्र०

0.0200

15/2

1

0.3100

17

2

0.5700

20

3

0.2150

21

4

0.2550

37

5

0.3900

22

6

0.0070

23

7

0.0980

33/1

8

0.0480

38/2

9

0.4980

33/2

10

0.0550

38/1

11

2.4660

योगः-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1889

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 939-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम- खखरौंधा

(घ) क्षेत्रफल- 2.2120 हे0

खसरा नं० क्र०

6

1

15 2

16 3

19 4

20 5

31/2 6

30/1 7

30/2/1/1/1/2 8

30/2/1/1/2 9

29/4 10

203 11

202/1/1 12

202/1/2 13

202/2 14

201 15

207/1/1 16

207/2 17

अर्जित रकवा

0.2150

0.1100

0.0300

0.0590

0.0550

0.0100

0.1500

0.1350

0.1350

0.0900

0.0790

0.0300

0.0300

0.0790

0.1300

0.0050

0.1470 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1890

206/1 18

206/2 19

208/1 20

209/1 21

209/2 22

210/1 23

24

211/2 25

211/3/1 26

211/3/2 27

18 28

205 29

योगः-

0.0090

0.1090

0.0080

0.2720

0.0660

0.0080

0.0220

0.0840

0.0420

0.0420

0.0010

0.0600

2.2120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक 01 नागौद , जिला सतना (म ० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अमिलिया माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1891

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 940-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता

(क) जिला सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम- नौनिया

(घ) क्षेत्रफल- 0.2960 हे ०

अर्जित रकवा

खसरा नं०

क्र०

0.0830

18

1

0.0040

17

2

0.0060

16

3

0.0080

15

4

0.0080

2/1

5

0.0200

2/2

6

0.0420

3

7

0.0080

4

8

0.1170

1/1

9

0.2960

योग :-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अतरौरा सब माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1892

क्र. 941-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता (क) जिला सतना (ख) तहसील- नागौद (ग) नगर /ग्राम- भुलनी (घ) क्षेत्रफल- 0.3130 हे0

खसरा नं० क्र०

70

1

71

2

74

3

75

4

76

5

78

6

योग:-

अर्जित रकवा

0.0290

0.0250

0.1700

0.0110

0.0300

0.0480

0.3130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म ० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सड़वा सब माईनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 942-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम- बूढ़ी

(घ) क्षेत्रफल- 2.1150 हे0

खसरा नं० क्र०

22

1

25/1 2

28/1 3

31/1 4

32/1 5

6

32/2

66/1 7

69 8

70 9

71 10

86 11

12

73/1

74/1/1 13

75/1 14

74/2 15

योग:-

अर्जित रकवा

0.1470

0.1590

0.1760

0.3210

0.0170

0.0170

0.3270

0.0160

0.3220

0.0010

0.0580

0.0700

0.2840

0.0080

0.1920

2.1150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद , जिला सतना (म० प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बड़ोहरा माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1894

क्र. 943-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- निजी खाता (क) जिला सतना (ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम- तिलौरा (घ) क्षेत्रफल- 0.5150 हे0

खसरा नं० क्र०

19/1/1 1

20/1/1 2

21 3

35/2/1/1 4

13/1/2/2 5

14/2/2 6

योगः-

अर्जित रकवा

0.0350

0.0450

0.2510

0.1000

0.0730

0.0110

0.5150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद, जिला सतना (म ०प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सड़वा माइनर एवं विकरा माइनर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 944-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता

(क) जिला सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम- बधाव उबारी

(घ) क्षेत्रफल- 2.2070 हे ०

अर्जित रकवा

क्र०

खसरा नं०

 1             254/1                            0.4220
 2             256/1                            0.0910
 3              249                             0.0900
 4              63/1                            0.2050
 5               59                             0.1760
 6              60/1                            0.0110
 7             60/2                             0.0050
 8             251/2                            0.2080
 9              250                             0.4690
10             251/1                            0.2200
11             253/1                            0.1150
12              263                             0.0940
13             265/1                            0.1010
    योग :-                                      2.2070

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद , जिला सतना (म० प्र ० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1896

क्र. 945-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः निजी खाता

(क) जिला सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम- हिनौता

(घ) क्षेत्रफल- 0.5249 हे०

अर्जित रकवा

खसरा नं०

क्र०

0.4149

1

85/2

0.1100

86

2

0.5249

योगः-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद, जिला सतना (म०प्र ० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1897

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 946-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता (क) जिला सतना (ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम- अतरौरा

(घ) क्षेत्रफल- 0.5170 हे ०

खसरा नं० क्र०

65 1

67 2

70/1 3

70/2 4

70/3 5

71/1 6

105/1 7

105/2 8

105/3 9

104 10

योगः-

अर्जित रकवा

0.0540

0.0830

0.0180

0.0180

0.0180

0.1530

0.0050

0.0800

0.0450

0.0430

0.5170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद, जिला सतना (म ०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अतरौरा सब माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1898

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 10-अ-82-23-24- भू-अर्जन-24-2335

सागर, दिनांक 15 मार्च 2024

मौजा परासरीकलां पटवारी हल्का नं . 24 तहसील राहतगढ

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1 ) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि/ स्थावर परिसम्पत्तियां की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अतः भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध

(1) परियोजना का नाम:-

(2) भूमि का विवरण:-

सागर

1.जिला

राहतगढ

2. तहसील

परासरीकलॉ

3. ग्राम

24 4. पटवारी हल्का नं.

5. शासकीय भूमि पर निर्मित मकानो का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.) में -10181.5

::अनुसूची::

अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण

खसरा नंबर

स.क्र .

मकान धारक का विवरण

धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

झोपडी/ कच्चा / टिनसेड / फर्शी / आर.सी.सी

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

1

मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)

7

6

5

निरंक

158.06

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

297

शासकीय

1

पंचमसिंह पिता रामलाल ठाकुर (अविवाहित)

158.06

योगः-

16.82

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

4.02

निरंक

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

297

शासकीय

2

3.13

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

चैन सिंह पिता रामलाल (पत्नि संतोष रानी)

3.58

झोपड़ी गौशाला लकड़ी पन्नी

27.54

योगः-

16.82

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

4.02

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

297

शासकीय

3

निरंक

3.13

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

राजेन्द्र पिता चैन सिंह (पत्निसपना)

3.58

झोपड़ी गौशाला लकड़ी पन्नी

27.54

योगः-

16.82

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

4.02

निरंक

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

297

शासकीय

4

3.13

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

कल्याण सिंह पिता चैनसिंह (पत्निअमृता)

3.58

झोपड़ी गौशाला लकड़ी पन्नी

27.54

योगः-

16.82

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

4.02

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

297

शासकीय

5

निरंक

3.13

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

दीपेन्द्र सिंह पिता चैनसिंह (आविवाहित)

3.58

झोपड़ी गौशाला लकड़ी पन्नी

27.54

योगः-

निरंक

49.36

कच्चा कमरा ईट की चुनाई खपरैल

297

शासकीय

6

नितिन पिता विन्द्रावन विश्वकर्मा (पत्नि साधना)

49.36

योगः- 1899

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

खसरा नंबर

स.क्र .

मकान धारक का विवरण अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

झोपडी/ कच्चा/ टिनसेड / फर्शी/ आर.सी.सी

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

1

7

248

प्रकाश विश्वकर्मा पिता मोहनलाल (पत्नि सरोज) शासकीय (आबादी गांवठान)

मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)

7

6

5

27.68

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

3.71

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

8.13

कच्ची झोपड़ी पन्नी वाली

0.75

शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट

8

248

9

शासकीय (आबादी गांवठान)

वीरेन्द पिता प्रकाश विश्वकर्मा (आविवाहित)

0.00

निरंक

कल्याण पिता मोहनलाल पत्नि छोटीवाई

40.26

योगः-

27.68

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

3.71

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

8.13

कच्ची झोपड़ी पन्नी वाली

शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन

248

10

शासकीय (आबादी गांवठान)

दीपक पिता प्रकाश विश्वकर्मा (आविवाहिते)

0.75

सेट

40.26

योगः-

27.68

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

3.71

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

8.13

कच्ची झोपड़ी पन्नी वाली

0.75

शौचालय पक्का, ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन

248

11

नर्मदा पिता रामरतन (पत्नि ज्योतिबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)

रामकली बेवा रामरतन

248

12

शासकीय (आबादी गांवठान)

248

13

मालतीबाई बेवा बलराम विश्वकर्मा शासकीय (आबादी गांवठान)

40.26

योगः-

12.04

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

10.81

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

1.48

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

15.00

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

4.60

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

10.00

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

4.35

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

0.67

शौचालय पक्काw.c.

58.95

योगः-

12.04

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

10.81

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

1.48

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत्त खपरैल

15.00

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

4.60

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

10.00

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

4.35

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

0.67

शौचालय पक्काw.c.

58.95

योगः-

8.04

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

7.20

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

0.99

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

2.39

कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

8.09

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

7.17

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

1.21

दहलान लकड़ी खपरैल

1.32

शौचालय पक्काw.c.

1 नलकूप

36.41

योगः- भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1900

खसरा नंबर

स.क्र .

मकान धारक का विवरण वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

1

248

14

नीरज पिता बलराम (पत्नि विन्दु श्री) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

15

दयाशंकर पिता बलराम (पत्निसंध्या) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

16

वृन्दावन पिता रामकिशन विश्वकर्मा (पत्नि मीराबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

17

हरीशंकर पिता रामकिशन विश्वकर्मा (पत्नि गीता) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

18

आशाराम पिता रामकिशन विश्वकर्मा शासकीय (आबादी गांवठान)

प्रेमबाई बेवा रामकिशन

248

19

शासकीय (आबादी गांवठान)

अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण

धारा 11 के पकाशन दिनांक को घारा उड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

झोपडी/ कच्चा/ टिनसेड/ फर्शी/ आर.सी.सी

मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी.)

7

6

5

8.04

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

7.20

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

0.99

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

2.39

कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

8.09

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

7.17

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

1.21

दहलान लकड़ी खपरैल

1.32

शौचालय पक्का w.c.

36.41

योगः-

8.04

कच्चा मकान मिटटी ईट छत खपरैल

7.20

कच्चा मकान मिटटी ईट छत खपरैल

0.99

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

2.39

कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

8.09

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

7.17

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

1.21

दहलान लकड़ी खपरैल

1.32

शौचालय पक्काw.c.

36.41

योगः-

6.02

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

5.40

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

0.74

'कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

1.47

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

13.07

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

1.26

शौचालय पक्का W.c. छत टीन सेट

1 नलकूप

27.96

योगः-

6.02

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

5.40

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

0.74

कच्चा मकान मिट्टी इंट छत खपरैल

निरंक

1.47

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

13.07

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

1.26

शौचालय पक्का w.c. छत टीन सेट

27.96

योगः-

6.02

कच्चा मकान मिट्टी इंट छत खपरैल

5.40

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

0.74

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

1.47

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

13.07

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

1.26

शौचालय पक्का w.c. छत टीन सेट

27.96

योगः-

6.02

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

5.40

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

0.74

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

1.47

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

13.07

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

1.26

शौचालय पक्का w.c. छत टीन सेट

27.96

योगः- 1901

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

खसरा नंबर

स.क्र .

मकान धारक का विवरण वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

3

2

1

248

20

सोहन सिंह पिता मूलचंद नन्हीबाई पति मूलचंद शासकीय (आबादी गांवठान)

248

21

राजेन्द्र सिंह पिता रामेश्वर (पत्नि मायाबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

22

अक्षय पिता राजेन्द्र सिंह (पत्निसुनीता दांगी) शासकीय (आबादी गांवठान)

अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण

धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

झोपडी/ कच्चा/ टिनसेड / फर्शी/ आर.सी.सी

मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी)

7

6

5

117.36

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

30.69

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

35.00

गौशाला कच्ची लकडी छप्पर पन्नी

1.35

शौचालय पक्का w.c. छत टीन सेट

1 नलकूप

184.40

योगः-

22.03

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

55.54

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

10.25

गौशालो कच्ची लकडी टीन सेट

87.82

योगः-

22.03

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

55.54

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

10.25

गौशाला कच्ची लकडी टीन सेट

87.82

योगः-

73.83

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

61.20

कच्ची गौशाला मिटट्टी ईट छत खपरैल

55.60

पक्कामकान ईट सीमेंट चुनाई छत गाटर फर्सी

55.60

प्रथम तल पक्का मकान ईंट सीमेंट चुनाई छत

23.60

निरंक

द्वितीय तल पक्का मकान ईट सीमेंट चुनाई छत

248

23

शासकीय (आबादी गांवठान)

3.81

शौचालय पक्का ईट सीमेंट चुनाई छत गाटर फर्सी

धीरजसिंह पिता खुमानसींग (पत्नि शिवबती)

प्रथम तल शौचालय पक्का ईट सीमेंट चुनाई छत

मिथलेश बेवा भारतसिंह

248

24

शासकीय (आबादी गांवठान)

248

25

रोहित पिता भारतसिंह (पत्नि सविता) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

26

रामसिंह पिता फूलसिंह (पत्निआजाद रानी) शासकीय (आबादी गांवठान)

3.81

गाटर फर्सी

23.45

खुला लकडी टीन सेट

1 नलकूप

300.9

योगः-

12.74

दहलान कच्ची मिट्टी ईट छत खपरैल

7.95

मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल

24.30

मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

79.38

मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल

7.52

शौचालय पक्का W.C. छत टीन सेट

1.65

पानी की टंकी ईट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर

133.54

योगः-

59.63

मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

12.16

खुला लकडी टीन सेट

71.79

12.74

दहलान कच्चे मिट्टी ईट छत खपरैल

8.96

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

7.95

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

85.32

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

7.52

शौचालय पक्का W.C. छतः टीन सेट

1.65

पानी की टंकी ईट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर

248

27

शासकीय (आबादी गांवठान)

रविन्द्र सिंह ठाकुर पिता रामसिंह (पत्नितुलसी दांगी)

124.14

योगः-

43.00

मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

6.90

मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल

49.90

योगः- भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1902

खसरा नंबर

स.क्र.

मकान धारक का विवरण वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

1

28

248 शकुनबाई बेवा हुकमसिंह शासकीय (आबादी गांवठान)

29

अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण

धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

झोपडी/ कच्या / टिनसेड / फर्शी / आर.सी.सी

मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी .)

7

6

5

निरंक

68.06

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

0.00

निरंक

रीतेश पिता हुकुमसिंह (पत्निउपरासना दांगी )

68.06

योगः-

निरंक

66.43

मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल प्रथम तल

248

30

पंकज पिता खूबसींग (पत्निसीमा) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

31

बलबंत पिता खूवसींग (पत्निपार्वती) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

32

खूबसींग पिता फूलसींग (पत्नि कुसुमरानी) शासकीय (आबादी गांवठान)

शांतिबाई बेवा फुलसींग

248

33

शासकीय (आबादी गांवठान)

248

34

रामनरेश पिता फूलसिंह (पत्निज्योति) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

35

शासकीय (आबादी गांवठान)

रामेन्द्र सिंह पिता फूलसिंह (पत्निराधा)

248

36

सुरेन्द्र सिंह पिता फूलसिंह (पत्निगायत्री) शासकीय (आबादी गांवठान)

66.43

योगः-

निरंक

66.43

मकान कच्चा मिट्टी ईट छत लकडी फर्सी

66.43

योगः-

87.60

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत लकडी

निरंक

57.15

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत लकडी

144.75

योगः-

निरंक

72.60

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

72.60

117.60

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

58.74

कच्ची गौशाला मिट्टी ईट छत खपरैल

176.34

योगः-

133.38

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

21.84

कच्ची गौशाला छत लकड़ी टीन सेट

निरंक

8.96

कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

2.03

शौचालय पक्काw.c.

166.21

योगः-

92.16

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

182.19

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

4.00

शौचालय पक्का w.c.

1 नलकूप

278.35

योगः-

60.27

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

9.62

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

2.88

प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

248

37

रामकेश पिता फूलसिंह (पत्निजाग्रति) शासकीय (आबादी गांवठान )

निरंक

8.32

गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट

12.34

गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट

1.49

शौचालय पक्का w.c.

94.92

योगः-

60.27

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

9.62

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

2.88

प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

248

38

शासकीय (आबादी गांवठान)

दुर्गसिंह दागी पिता फूलसिंह (पत्निसीमा)

निरंक

8.32

गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट

12.34

गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट

1.49

शौचालय पक्काw.c.

94.92

योगः- 1903

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

खसरा नंबर

स.क्र .

मकान धारक का विवरण वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

झोपडी/ कच्चा/टिनसेड /फर्शी/आर.सी.सी

मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी.)

6

7 5

60.27

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

9.62

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

2.88

निरंक

प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

248

39

प्रेमनारायण पिता फूलसिह (पत्निलता) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

40

बहादुरसिंह पिता फूलसिंह (पत्निरचना) शासकीय (आबादी गांवठान)

8.32

गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट

12.34

गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट

1.49

शौचालय पक्का w.c.

94.92

योगः-

60.27

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

9.62

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

2.88

निरंक प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईंट छत खपरैल

8.32

कमरा

12.34

गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट

1.49

शौचालय पक्का w.c.

94.92

योगः-

60.27

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

9.62

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

2.88

प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

कमलरानी बेवा फूलसिह

248

41

शासकीय (आबादी गांवठान)

मोतीसिंह पिता निर्मय

248

42

शासकीय (आबादी गांवठान)

248

43

शासकीय (आबादी गांवठान)

मलखान सिंह पिता मोतीसिंह (पत्निजुल्ली)

निरंक

8.32

गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट

12.34

गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट

1.49

शौचालय पक्काw.c.

1 नलकूप

94.92

योगः-

62.40

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

22.32

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

3.05

कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

2.31

शौचालय पक्का w.c..

90.07

योगः-

62.40

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

22.32

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

3.05

कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

2.31

शौचालय पक्काw.c.

90.07

योगः-

14.18

पक्कामकान ईट सीमेंट की चुनाई छत गाटर फर्सी

248

44

शासकीय (आबादी गांवठान)

गोपालसिंह पिता निर्भयसिंह (पत्नि सत्यवती)

24.03

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्सी

निरंक

24.03

प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

7.99

कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

70.23

योगः- [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

1904

अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण

खसरा नंबर

स.क्र .

मकान धारक का विवरण

धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

झोपडी/ कच्चा / टिनसेड/ फर्शी/ आर.सी.सी

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

1

मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)

7

6

5

23.59

कच्चा कमरा दीवाल मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्सी

23.59

प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

45

22.53

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

2.50

शौचालय पक्का ईट सीमेंट छत खपरैल

248

बलरामसिंह पिता भुजवल (पत्नि कुसुमरानी) शासकीय (आबादी गांवठान)

46

47

0.00

निरंक

1. हेमंतकुमार पिता बलरामसिंह (पत्नि मीना)

0.00

निरंक

2. सुल्तान पिता बलरामसिंह (पत्निमेघा)

72.20

योगः-

23.59

कच्चा कमरा दीवाल मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्सी

कुन्दनसिह पिता भुजबल

निरंक

23.59

प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

248

48

शासकीय (आबादी गांवठान)

22.53

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

2.50

शौचालय पक्का ईट सीमेंट छत खपरैल

72.20

योगः-

23.59

कच्चा कमरा दीवाल मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्सी

निरंक

23.59

प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

248

49

अनिलसिंह पिता भुजबल (पत्निमनोरमा) शासकीय (आबादी गांवठान)

22.53

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

2.50

शौचालय पक्काईट सीमेंट छत खपरैल

72.20

योगः-

23.59

कच्चा कमरा दीवाल मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्सी

23.59

प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

248

50

शासकीय (आबादी गांवठान)

निरंक

22.53

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

जागबेन्द्र सिंह पिता भुजबल (पत्नि शबनम)

2.50

शौचालय पक्का ईट सीमेंट छत खपरैल

72.20

योगः-

97.01

कच्चा कमरा गिट्टी ईट छत खपरैल

30.73

कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल

164 सुग्रीमसिंह पिता भुजबल

निरंक

16.54

कच्च्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल

51

शासकीय (चारागाह)

16.54

कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल

कच्चा कुआ

160.82

योगः-

66.89

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरेल

248

52

निरंक

1.45

शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत खपरैल

शासकीय (आबादी गांवठान)

निरंजनसिंह पिता नारायण सिंह (पत्निअनीता)

68.34

योगः-

निरंक

66.89

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

248

गोविंद सिंह पिता नारायण (आविवाहित) 53

शासकीय (आबादी गांवठान)

66.89

योगः-

निरंक

66.89

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

248

54

शासकीय (आबादी गांवठान)

आकाशसिंह पिता शिवराज दांगी (आविवाहित)

66.89

योगः-

4 1905

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण

खसरा नंबर

स.क्र .

मकान धारक का विवरण

धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

क्षेत्रफल (वर्गमी.) मकान का

झोपडी/ कच्चा/ टिनसेड / फर्शी/ आर.सी.सी

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

1

7

6

5

निरंक

66.89

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

55

248 कृष्णा देवी बेवा नारायण शासकीय (आबादी गांवठान)

56

0

निरंक

1. प्रहलादसिंह पिता नारायण (पत्नि वर्षा)

66.89

योगः-

निरंक

50.46

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

248

57

शासकीय (आबादी गांवठान)

मजबूत सिंह पिता रामलाल दांगी (पत्नि रूपरानी)

50.46

योगः-

निरंक

50.46

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

248

58

शासकीय (आबादी गांवठान)

राजकुमार पिता मजबूत सिंह (पत्निलिजा)

50.46

योगः-

निरंक

50.46

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

248

59

रामबाबू पिता मजबूत सिंह (पत्निगायत्री) शासकीय (आबादी गांवठान)

50.46

योगः-

114.35

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

248

60

निरंक

1.70

सी शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत आर सी

शासकीय (आबादी गांवठान)

सौरभ कुमार पिता प्रेम सिंह (पत्निसंध्या दांगी)

116.05

योगः-

22.56

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

13.68

निरंक

कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल

176

61

10.32

कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैले

शासकीय (आबादी गांवठान)

माखनसिंह पिता महतापसिंह (पत्नि राजकुमारी)

7.10-

कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल

53.66

योगः-

4.12

कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुडाई छप्पर खपरैल

14.85

कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुडाई छप्पर खपरैल

13.31

निरंक

कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुडाई छप्पर खपरैल

274 गुड्डी बाई बेवा रामचरण 62

8.39

कमरा पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छप्पर खपरैल

शासकीय (चारागाह)

4.58

दहलान कच्ची ईट मिट्टी जुडाई छप्पर टीन सेट

2.43

शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट

47.68

योगः-

4.12

कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुडाई छप्पर खपरैल

14.85

कच्या कमरा ईट मिट्टी जुडाई छप्पर खपरैल

13.31

निरंक

कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुडाई छप्पर खपरैल

261

63

8.39

कमरा पक्काईट सीमेंट की चुनाई छप्पर खपरैल

शासकीय (आबादी गांवठान)

विक्रम सिंह पिता रामचरण (पत्नि नंदिनी)

4.58

दहलान कच्ची ईट मिट्टी जुडाई छप्पर टीन सेट

2.43

शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट

47.68

योगः-

15.56

कमरा पक्काईट सीमेंट की चुनाई छत गाटर फर्सी

15.56

प्रथम तल मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

248

64

बृजलाल पिता देवीसींग (पत्निदुर्गाबाई)

निरंक

2.61

शौचालय पक्का ईंट सीमेंट की चुनाई छत आर सी सी

शासकीय (आबादी गांवठान)

6.50

कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

17.22

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

57.45

योगः- [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1906

खसरा नंबर

स.क्र .

मकान धारक का विवरण अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

झोपडी/ कच्चा / टिनसेड / फर्शी / आर.सी.सी

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

1

मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी.)

7

6

5

28.62

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत टीन सेट

3.90

निरंक कच्चा टीन सेट लकडी

248

65

नारायणसिंह पिता चंदनसिंहं शासकीय (आबादी गांवठान)

2.88

शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन

सेट

35.40

योगः-

74.89

निरंक कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

248

66

1.74

कच्ची नहानी मिट्टी ईट छत खपरैल

पूरनसिंह पिता चंदन (पत्नि सुहागरानी) शासकीय (आबादी गांवठान)

76.63

योगः-

74.89

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

248

67

निरंक

1.74

कच्ची नहानी मिट्टी ईट छत खपरैल

शासकीय (आबादी गांवठान)

मलखानसींग पिता पूरनसींग (पत्निजानकी बाई)

76.63

योगः-

8.17

कच्चा दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

27.93

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

7.13

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

5.88

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

248

68

हरचरण पिता मोहन (पत्निविमलाबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)

5.40

टीन सेट लकडी

6.86

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

1.34

पक्काशौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी

248

69

बालकृष्ण पिता मोहन (पत्निराजकुमारी) शासकीय (आबादी गांवठान )

62.71

योगः-

8.17

कच्चा दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

27.93

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

7.13

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

5.88

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

5.40

टीन सेट लकडी

6.86

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

1.34

पक्का शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी

70

248

गनेश पिता मोहन (पत्निभागवती) शासकीय (आबादी गांवठान)

62.71

योगः-

8.17

कच्चा दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

27.93

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

7.13

कच्चा मकान मिटटी ईट छत खपरैल

निरंक

5.88

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

5.40

खुला टीन सेट लकडी

6.86

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

1.34

पक्काशौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी

71

72

176

73

बुन्देल सिंह पिता बारेलाल (पत्निराजबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

74

शासकीय (आबादी गांवठान)

भागवर्धन सिंह पिता बुंदेलसींग (पत्निमोनिका)

0.00

निरंक

1. राजकुमार पिता मोहन (पत्नि कुसुमरानी)

0.00

निरंक

2. राकेश पिता राजकुमार (पत्नि भारती)

62.71

योगः-

43.65

पक्कामकान ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट

निरंक

27.16

कच्ची लकडी पन्नी झोपडी

3.92

पानी की टँकी ईट सीमेंट की चुनाई

74.73

योगः-

87.50

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

10.60

पक्कीगैरेज ईट सीमेंट की चुनाई छत खपरैल

12.35

निरंक कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

12.11

टीन सेट लकडी

2.87

पक्काशौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी

1 नलकूप

125.43

योगः- 1907

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

खसरा नंबर

स.क्र.

मकान धारक का विवरण अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण

धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

झोपडी/ कच्चा/टिनसेड / फर्शी/ आर.सी.सी

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

1

मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)

7

6

5

87.50

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

10.60

पक्की गैरेज ईट सीमेंट की चुनाई छत खपरैल

248

75

शासकीय (आबादी गांवठान)

शंकर सिंह पिता बुंदेलसींग (पत्नि स्वाती)

निरंक

12.35

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

12.11

टीन सेट लकडी

2.87

पक्काशौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी

248

76

रामसिंह पिता देवीसिंह (अविवाहित) शासकीय (आबादी गांवठान)

फूलरानी बेवा देवीसिंह

248

77

शासकीय (आबादी गांवठान)

248

78

शासकीय (आबादी गांवठान)

हरनाम सिंह पिता देवीसिंह (अविवाहित)

248

79

लखन पिता देवीसिंह (अविवाहित) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

80

विक्रमसिंह पिता उधमसिंह (पत्निबैजंतीबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)

125.43

योगः-

13.58

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

11.11

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

0.72

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

25.42

योगः-

13.58

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

11.11

कच्चा कमरा मिटटी ईट छत खपरैल

0.72

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

25.42

योगः-

13.58

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

11.11

कच्या कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

0.72

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

25.42

योगः-

13.58

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

11.11

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

0.72

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

25.42

योगः-

11.70

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

10.95

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

1.58

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

5.27

पक्का शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर बी सी.

248

81

उधमसिंह पिता भागीरथ (पत्निसुहागरानी) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

82

प्रतापसिंह पिता भागीरथ (अविवाहित) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

83

उदयसिंह पिता भागीरथ (अविवाहित) शासकीय (आबादी गांवठान)

248

84

शासकीय (आबादी गांवठान)

राजीवसिंह पिता उधमसिंह ठाकुर (पत्नि सुगंधी)

248

85

राजाराम पिता भागीरथ (अविवाहित) शासकीय (आबादी गांवठान)

29.51

योगः-

11.70

कच्चा कमरा मिटटी ईट छत खपरैल

निरंक

10.95

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

1.58

कच्चा कमरा मिटटी ईट छत खपरैल

24.23

योगः-

11.70

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

10.95

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

1.58

कच्चा कमरा मिटटी ईट छत खपरैल

24.23

योगः-

11.70

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

10.95

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

1.58

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

24.23

योगः-

11.70

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

10.95

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

1.58

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

24.23

योगः-

a

निरंक

70.35

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

70.35

योगः- [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1908

अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण

खसरा नंबर

स.क्र.

मकान धारक का विवरण

धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

मकान का क्षेत्रफल(वर्गगी.)

झोपडी/ कच्या/टिनसेड/ फर्शी /आर.सी.सी

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

1

248

86

शासकीय (आबादी गांवठान)

शोभारानी बेवा सूर्यप्रकाश , अजय पिता सूर्यप्रकाश (पत्नि सीता ) अभय पिता सूर्यप्रकाश (अविवाहित ) सीता पत्नि अजय अयुष्मान पिता अजय (अविवाहित)

248

87

राजेन्द्र पिता रामनारायण (पत्नी रागनी) शासकीय (आबादी गांवठान)

7

6

5

29.41

टीन सेट

16.45

टीन सेट

13.23

टीन सेट

277.75

टीन सेट

111.24

टीन सेट

73.13

टीन सेट

81.27

टीन सेट

8.10

आर बी सी W.C.

71.21

पक्काआर सी सी

2.07

पानी की टंकी

निरंक

60.42

मकान भूतल आर बी सी

43.47

मकान भूतल आर बी सी

60.42

मकान प्रथम तल आर सी सी

43.47

मकान प्रथम तल आर सी सी

25.60

मकान द्वितीय तल आर सी सी

7.56

w.c.

4.10

PCC

7.75

Boundary wall brick

40.77

Boundary wall ston

12.32

गोवर गौस

नलकूप 2

989.71

योगः-

46.50

मकान ईट सींमेट की जुडाई छत छीनसेट

2.10

पक्काशौचालय आर बी सी

8.82

पक्काशौचालय टीन सेट

30.36

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

124.10

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

60.48

पक्का मकान ईट सीमेट की जुडाई छत आर बी सी

60.48

प्रथम तल पक्का मकान ईट सीमेंट चुनाई छत आर बीसी

31.36

द्वितीय तल पक्का मकान ईट सीमेंट चुनाई छत आर.बी.सी

248

88

जितेन्द्र पिता रामनारायण (पत्निसुधा) शासकीय (आबादी गांवठान)

364.19

16.20

मकान ईट सींमेट की जुडाई छत टीन सेट

12.15

मकान ईट सींमेट की जुडाई छत टीन सेट

32.31

मकान ईट सींमेट की जुडाई छत टीन सेट

26.62

मकान ईट सींमेट की जुडाई छत टीन सेट

13.50

निरंक

दहलान पक्की ईट की चुनाई छत खपरैल

31.79

मकान ईट सींमेट की जुडाई छत आर सी सी

6.17

आगन पी सी सी

2.40

बाउड्री पक्की ईट सीमेंट की चनाई एवं प्लास्टर

141.13 1909

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण

खसरा नंबर

स.क्र .

मकान धारक का विवरण

धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

झोपडी/ कच्चा/ टिनसेड / फर्शी/ आर.सी.सी

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

1

मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी. )

7

6

5

71.75

मकान ईट सींमेट की जुडाई आर ची सी

मिथलेश बेवा रामनारायण

248

89

4.15

पक्काशौचालय छत आर बी सी

निरंक

3.26

पांनी की टंकी ईट सीमेट की चुनाई एवं प्लास्टर

शासकीय (आबादी गांवठान)

2.16

शौचालय पक्काWC

81.32

22.12

कच्चा कमरा ईंट सींमेंट की जुड़ाई छत खपरैल

12.48

निरंक

कच्चा कमरा ईट सींमेंट की जुडाई छत टीन सेट

176

90

दुर्गसींग पिता भुगंतसींग (पत्निममताबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)

16.10

कच्चा कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट

50.70

योगः-

22.12

कच्चा कमरा ईट सींमेंट की जुडाई छत खपरैल

12.48

निरंक

कच्चा कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट

176

91

छोटेलाल पिता भुगंतसींग (पत्निसंध्यारानी) शासकीय (आबादी गांवठान)

16.10

कच्चा कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट

50.70

योगः-

86.58

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

176

92

सरदारसिंह पिता मोहन (पत्नि हुकुमबाइ फौत) शासकीय (आबादी गांवठान)

13.26

लकडी टीन सेट

निरंक

1.54

पक्का शौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाइ छत आर बी सी

1 नलकूप

101.38

योगः-

86.58

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

176

93

शासकीय (आबादी गांवठान)

भूपेन्द्र सिंह दांगी पिता सरदारसिंह (पत्निकल्पना)

निरंक

13.26

लकड़ी टीन सेट

99.84

योगः-

97.20

मकान ईट् सीमेंट की जुडाई खपरैल

22.57

निरंक

कच्चा कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट एंव लोहा पाईप

176

94

शासकीय (आबादी गांवठान)

देवीसींग पिता सरदार सींग (पत्नि विमलेश) पक्का शौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत आर वी

4.73

सी

124.50

योगः-

50.77

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

27.72

पक्काकमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत आर सी सी

176

95

निरंक

4.80

पक्का शौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत आर वी सी

गनपत पिता सरदार (पत्नि रेखाबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)

2.53

पक्का फर्स पी सी सी

1.08

पक्की बाउंड्री ईट सीमेंट चुनाई व प्लास्टर

1.05

पक्कीबाउंड्री ईट सीमेंट चुनाई व प्लास्टर

176

96

जगतसिंह पिता प्रहलाद (पत्निसंगीता)

87.95

योगः-

68.55

मकान ईट सींमेंट की जुड़ाई खपरैल

11.86

कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई खपरैल

निरंक

2.37

पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत फर्सी

शासकीय (आबादी गांवठान)

0.65

पानी की टेंकी ईट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर

83.42

योगः- [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

1910

खसरा नंबर

स.क्र .

मकान धारक का विवरण वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

97

अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण

धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

झोपडी/ कच्चा/ टिनसेड / फर्शी / आर.सी.सी

मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी .)

7

6

5

68.55

मकान ईट सींमेंट की जुड़ाई खपरैल

11.86

कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई खपरैल

निरंक

2.37

पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत फर्सी

176

प्रहलाद पिता मोहन (पत्नि राधारानी) शासकीय (आबादी गांवठान)

98

164

शासकीय (चारागाह)

99

शेर सिंह पिता रामेश्वर (पत्निसरोजुनाई)

0.00

1 नलकूप

0.00

निरंक

निरंजन पिता प्रहलाद (आविवाहित)

82.77

योगः-

13.11

कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत आर सी सी

39.00

कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत खपरैल

30.55

कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट

6.78

गौशाला मिट्टी ईट छत टीन सेट

निरंक

6.12

पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट

248

शासकीय (आबादी गांवठान)

22.03

कच्चा कमेरा मिट्टी ईट छत खपरैल

55.54

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

173.12

योगः-

13.11

कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत आर सी सी

164

100

वीरेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह (पत्निबंदना दांगी) शासकीय (चारागाह)

39.00

कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत खपरैल

30.55

कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट

निरंक

6.78

गौशाला मिट्टी ईट छत टीन सेट

5.28

वाउड्री पक्की ईट सीमेंट की चुनाई एवं विना प्लास्टर

1 पक्काकुआ

94.72

योगः-

39.59

मकान ईट सींमेंट की जुड़ाई छत आर सी सी

164

101

लखन पिता हुकमसिंह (पत्नि लक्ष्मी दांगी) शासकीय (चारागाह)

130.94

कच्चा मकान ईट की चुनाई छत खपरैल

24.98

निरंक दहलान पक्की ईट की चुनाई छत खपरैल

48.36

गौशाला कृच्ची छत लकडी टीन सेट

पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन

179

3.42

सेट

247.28

योगः-

153.53

कच्चा मकान ईट की चुनाई छत खपरैल

निरंक

पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन

102

छोटेसिंह पिता निर्भयसिंह (पत्निलीलाबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)

178

103

रनवीरसिंह पिता मोतीसिंह (पत्निरूपाली) शासकीय (आबादी गांवठान)

4.53

सेट

1 नलकूप

158.06

योगः-

67.80

कच्चा मकान ईट की चुनाई छत खपरैल

निरंक

27.00

कच्ची दहलान लकडी खपरैल

11.51

कच्ची दहलान लकडी खपरैल

106.31

योगः- 1911

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

खसरा नंबर

स.क्र .

मकान धारक का विवरण अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा उड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

झोपडी/ कच्चा /टिनसेड / फर्शी/आर.सी.सी

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

1

मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी. )

7

6

5

11.61

कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत खपरैल

प्रभाबाई बेवा निर्मल

176

104

शासकीय (आबादी गांवठान)

21.83

कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत खपरैल

35.10

निरंक

कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत खपरैल '

13.44

दहलान ईट की चुनाई छत खपरैल

2.16

पक्का शौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत खपरैल

176

105

शासकीय (आबादी गांवठान)

चंद्रकांतसिह पिता राजकुमार (आविवाहित)

84.14

योगः-

23.81

कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत टीन सेट

16.97

निरंक

कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत खपरैल

0.96

पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट

106

41.74

योगः-

निरंक

20.10

पक्का कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई, छत आर सी सी

176

शासकीय (आबादी गांवठान)

अमरसींग पिता गन्धर्व सींग (पत्निरामकली)

107

176

108

प्रेमसिंह पिता महतापसिह (पत्निरामकली) शासकीय (आबादी गांवठान)

176

109

मोतीलाल पिता मोहन (पत्नि लहर बाई) शासकीय (आबादी गांवठान)

निरक

निरंक

अमितसिंह पिता अमरसींग (पत्नि बैशाली)

20.10

योगः-

22.56

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

13.68

कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल

निरंक

10.32

कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल

7.10

कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल

53.66

योगः-

31.36

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

6.41

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

5.88

कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

3.45

पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत फर्सी

176

110

हरिशंकर पिता मोतीलाल (पत्निममता) शासकीय (आबादी गांवठान)

176

111

राजेश पिता मोतीलाल (पत्निकमलेश) शासकीय (आबादी गांवठान)

47.10

योगः-

31.36

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

6.41

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

5.88

कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

43.65

योगः-

31.36

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

निरंक

6.41

कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल

A

5.88

कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल

43.65

योगः- [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1912

अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण

खसरा नंबर

स.क्र .

मकान धारक का विवरण

धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण

झोपडी/ कच्चा / टिनसेड / फर्शी/ आर.सी.सी

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

4

3

2

1

मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)

7

6

5

16.42

पक्कामकान ईट सीमेंट छत आर सी सी

43.65

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

शीलाबाई बेवा भोगीराम

176

112

निरंक

1.32-

पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन

सेट

शासकीय (आबादी गांवठान)

0.33

पानी की टेंकी इंट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर

61.72

योगः-

16.42

पक्कामकान ईट सीमेंट छत आर सी सी

176

113

रामकृष्ण पिता भोगीराम (पत्निनेहा) शासकीय (आबादी गांवठान)

निरंक

43.65

कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल

हनुमान मंदिर

274

114

शासकीय (चारागाह)

60.07

योगः-

18.49

आर सी सी पक्का

109.18

पक्काफर्स टीन सेट

8.91

दूसरा फर्स आर सी सी

271

115

शासकीय प्राथमिक शाला परासरी कला जनपद विकासखंड राहतगढ प्राथमिक शाला परासरी कलां पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

271

116

शासकीय माध्यमिक शाला परासरी कला जनपद विकासखंड राहतगढ़ प्राथमिक शाला परासरी कलां पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

136.58

योगः-

122.59

पक्काकमरा आर सी सी

38.35

पक्काकमरा आर सी सी

59.29

पक्काकमरा आर सी.सी

40.80

पक्काकमरा आर सी सी

23.31

पक्काकमरा आर सी सी

94.25

पक्काकमरा आर सी सी

29.00

पक्काकमरा आर सी सी

407.59

योगः-

58.91

पक्काकमरा आर सी सी

122.40

पक्काकमरा आर सी सी

82.50

पक्काकमरा खपरैल

66.60

पक्का कमरा आर सी सी

13.69

पक्काशौचालाय आर वी सी

7.56

पक्काशौचालाय आर वी सी

17.64

पक्काटीन सेट

पक्काकुआ

ट्युवेल 1

369.30

योगः-

10181.50

कुल योगः-

परियोजनांतर्गत म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए) /117/18/एम.पी.एस./31/1761 / भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-

1913

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

* (अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतुः-

(i ) क्रय / अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 10 ( दस ) लाख की दर से एक मुश्त राशि ।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे पक्का कुआं होने की दशा में रूपयें 2 (दो) लाख प्रति कुआं ।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपयें 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल ।

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि मे फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रूपयें 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से।

(ii ) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे ।

(iii ) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों मे भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे ।

(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र मे आने वाले परिवारो के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितो की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए ।

(i ) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान तथा ग्रामीण क्षेत्र मे भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रू. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान ।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू- खण्ड नही लेना चाहता है तो रू. 5.00 (पांच ) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान ।

(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नही होगीं

(iii) परिवार से आशय है:- (i ) शादी शुदा व्यस्क का परिवार ( ii) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii ) विधवा का परिवार

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारो की लिखित सहमति प्राप्त की जाए । लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा मे ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं ।

अथवा

परियोजनांतर्गत पुनर्वास आयुक्त महोदय, (आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर) द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत निम्नानुसार पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है ।

(द) अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें/ सुविधायें दी जावेगी ।

(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1914

" (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(7) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा , न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(8) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्दिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित कीजाए ।

(10 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(ई) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1 ) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(1 ) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी, और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(3 ) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर

(8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो ।

(9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

1915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

*(10) स्थल पर रहने वाले जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(11 ) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

14 ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(17) बच्चो के लिए कीड़ा क्षेत्र

(18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल /वृक्ष चौतरा

(20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(21 ) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(22 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील राहतगढ़ के ग्राम दाउतपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 4 , 6/1 , 9, 11 , 59 का रकवा कमशः 5.57, 21.57 , 4.12, 7.27, 6.38 का कुल रकवा 44.93 हे. में से 44.91 हेक्टेयर रकवा बीना सिंचाई परियोजना से संबंधित पुर्नविस्थापन एवं उपयोग की स्थापना हेतु म.प्र . भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (2) के तहत न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक-4511 / री.कले./ 2011 सागर दिनांक 04/06/2011 द्वारा आवंटित की गई है । बीना सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 12.5X20 वर्गमीटर का आवासीय भू- खण्ड मौजा दाउतपुर की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(23) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटूंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(24) अधिनियम की धारा उड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्त्यिों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 24/4/2०२५ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दाबे प्रस्तुत कर सकते है

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू. -2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1916

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 245- भू-अर्जन-2023

रीवा, दिनांक 7 मार्च 2024

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा

19की उपधारा (4) की अधिसूचना"

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम- ककरैला , राजस्व निरीक्षक मण्डल- त्योंथर, पटवारी हल्का-कैथी पचकठा, तहसील-त्योंथर, जिला-रीवा, रीवा जिले के ककरैला कैथी से नेगुरा मार्ग में सुकाढ़ नदी (नेगुराघाट) पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु । इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

रीवा (म.प्र. ) जिला

ककरैला

त्योंथर

तहसील

2.034हेक्टेयर

लगभग क्षेत्रफल

(ख) (घ)

नगर/ग्राम

(क) (ग)

खसरा एवं रकवा का विवरण

खसरा नं.

खसरा नं.

क्र.

अर्जित रकवा क्र. (हे. मे)

395

8

0.456

413/1/1

1

396

9

0.168

414

2

390

10

0.048

416

3

385

11

0.192

417/2

4

386

12

0.134

419/2

5

415

13

0.046

407

6

14

408/1

0.032

406

7

खसरा नं. अर्जित रकवा (हे. मे) अर्जित रकवा क्र. (हे. मे)

0.138

408/2

15

0.096

0.076

389

16

0.056

0.014

383/2

17

0.080

0.104

394/2

18

0.032

0.152

394/3

19

0.041

0.024

394/4

20

0.125

2.034 है.

0.020

योग 20 किता

कुल

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : रीवा जिले के ककरैला कैथी से नेगुरा मार्ग में सुकाढ़ नदी (नेगुराघाट) पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु ।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 28 फरवरी 2024 क्र. 263-भू-अर्जन-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद 2 में वर्णित भूमि की सार्वजनिक हेतु आवश्यकता है ।

अनुसूची

(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु ।

(2) भूमि का वर्णन-

(क) जिला :- सिंगरौली

(ख) तहसील:- चितरंगी

(ग) ग्राम :-खम्हरियाकला 0069

(घ) लगभग क्षेत्रफल:- निजी रकबा 6.011 हे 0

टिप्पणी

खसरा नम्बर

भूमिस्वामी/ पिता/ पति का नाम व पता

क०

अर्जित रकबा (हे० में )

कुल क्षेत्रफल (हे० में)

निजी

0.190

0.210

211/2

1 तेजभान पिता लालशाह सिंह जाति गोड़

0.280 निजी

0.310

211/3

2 हीरालाल पिता बाबूलाल जाति गोड़

निजी

0.410

0.500

213/2

3 कमलभान सिंह पिता हरिवंश सिंह जाति गोंड़ [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

1918

4

निजी

0.070

0.290

223

द्वारिका प्रसाद पिता छोटक, आनन्द पिता महेन्द्र, जग्यनारायण पिता ददई, रामधनी पिता नर्मदा, बेलसिया पुत्री नर्मदा, रामगरीब पिता नर्मदा, रोहला पिता नर्मदा, रजरनिया वेवा नर्मदा, वासुदेव पिता बद्री, नागेश्वर प्रसाद पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, समयलाल पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, लक्ष्मीनारायण पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, छोटेलाल पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया

5 बल्लू सिंह पिता उदल सिंह जाति गोंड़

6 हरिवंश पिता मीरू जाति गोंड़

7 गुलाब पिता जेठू जाति कोल

8

निजी

0.030

0.080

257

निजी

0.020

0.210

272

निजी

0.720

1.210

275

निजी

0.050

0.180

342

द्वारीका प्रसाद पिता छोटकू आनन्द पिता महेन्द्र, जग्यनारायण पिता ददई, रामधनी पिता नर्मदा, बेलसिया पुत्री नर्मदा , रामगरीब पिता नर्मदा, रोहला पिता नर्मदा, रजरनिया वेवा नर्मदा, वासुदेव पिता बद्री, नागेश्वर प्रसाद पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, समयलाल पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, लक्ष्मीनारायण पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, छोटेलाल पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया

9 गुलाब पिता जेठू जाति कोल

10

रामविशाले पिता मेहीलाल, रामलाल पिता मेहीलाल, छोहगी बेवा मेहीलाल जाति गोंड़

11 बंशधारी पिता गोल्हे जाति कोल

12 गुलाब पिता जेवू जाति कोल

रामनिश्चय पिता कृपाल कुशवाहा 13

तुलसीदास पिता रोहणी प्रसाद जाति बानी 14

15 बलई कोल पिता छोटई जाति कोल

निधि पाठक पति नवीन पाठक

अनुराग यादव पिता ताकेश्वर प्रसाद यादव

शिवकुमार यादव पिता केदारनाथ यादव 16

राजकुमार यादव पिता केदारनाथ यादव

बैजनाथ यादव पिता जगन्नाथ यादव

निजी

0.220

0.340

401

निजी

0.050

0.100

402

निजी

0.140

0.500

407/2

निजी

0.020

0.020

408

निजी

0.030

1.210

410

निजी

0.005

0.480

463

निजी

0.910

0.910

489

निजी

0.370

0.620

490/3 1919

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

शिवकुमार यादव पिता लालजी यादव

पवन कुमार यादव पिता गजरूप यादव

अजीत यादव पिता गजरूप यादव

राजकुमार यादव पिता गजरूप यादव

शिवकुमार पिता रामाधार पटेल

विमला पिता रामाधार पटेल

मोहित कुमार पिता ताकेश्वर प्रसाद यादव

दयाराम यादव पिता राजाराम यादव

दीपक कुमार यादव पिता कामता प्रसाद यादव

एस पी कृष्णा पिता सीता प्रसाद यादव

अजय कुमार यादव पिता शिवकुमार यादव

रमेश कुमार यादव पिता बृजप्रताप यादव

प्रवीण कुमार तिवारी पिता राघव प्रसाद तिवारी

प्रणव यादव नाबालिग पिता देवीदीन यादव संरक्षक नीलम यादव पत्नी देवीदीन यादव

प्रद्युम यादव नाबालिग पिता देवीदीन यादव संरक्षक नीलम यादव पत्नी देवीदीन यादव

उत्कर्ष कुमार पाण्डेय पिता राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय

धनरजुआ पति गजरूप यादव

गजरूप यादव पिता लालू यादव

प्राविन्श कुमार पाण्डेय पिता आगमानंद पाण्डेय

निजी

1.050

2.010

498/1

17

राजनारायण पिता रामदुलारे, रत्नावली यादव पिता वंशरूप ग्वाल, रामकली पति देवनारायण, जग्यलाल पिता देवनारायण, अजय पिता देवनारायण , सुजीत पिता देवनारायण, अंजू पुत्री देवनारायण, हंशराजू पति वंशरूप यादव, सब्यसांची यादव नाबालिग पिता वंशरूप ग्वाल संरक्षक भावना यादव पिता वंशरूप ग्वाल

निजी

0.090

0.410

498/2

18 धर्मजीत पिता बुधई यादव [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1920

गजरूप पिता लालू, धनरजूआ पति गजरूप यादव 19

दिग्विजयनाथ पिता मौहरराम जाति ब्रा.

20

जितेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पिता अमरेन्द्रनाथ चतुर्वेदी 21

देवेन्द्रनाथ चतुर्वेदी पिता हीरामणि चतुर्वेदी 22

खुशबू चतुर्वेदी पति अजीत चतुर्वेदी

23

शिवदास पिता जगपति यादव

24

25

निजी

0.040

0.080

498/3

निजी

0.360

0.765

501/1

निजी

0.030

0.030

501/2/1/1/2

निजी

0.030

0.645

501/2/1/2

निजी

0.020

0.030

501/2/2

निजी

0.120

0.410

502

निजी

0.030

0.090

502/2

गजरूप पिता लालू, धनरजुआ पति गजरूप यादव जाति अहिर

26

निजी

0.050

1.690

1031

नितीश कुमार पिता त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, वरूणधर द्विवेदी पिता कामतानाथ धर द्विवेदी, अतुल धर द्विवेदी पिता दिनेश धर द्विवेदी, आशीष धर द्विवेदी पिता पुष्पराज धर द्विवेदी, संदीप धर द्विवेदी पिता राजकिशोर धर द्विवेदी, उमाकान्त पिता सच्चिदानंद जाति ब्रा.

मणिराज पिता मनोहर साकेत जाति चमार 27

28

निजी

0.136

0.260

1126/1246

0.540 निजी

0.580

1133

बूटल पिता लालमणि सिंह, धर्मराज पिता राजकरन सिंह, फूलमती सिंह पिता लालमणि सिंह, सुखरजवा पत्नी लालमणि जाति गोंड़ राजकरन सिंह पिता ददई सिंह जाति गोंड़

पट्टे की भूमि का योग -

निजी

6.011

14.170

28किता

चूँकि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अन्तर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे० भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर - सिंगरौली नई रेलवे लाइन परियोजना का ही भाग है । अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/ विस्थापितों को देय हैं ।

1921

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 265-भू-अर्जन-2023

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित रागय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक हेतु आवश्यकता है ।

अनुसूची

सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु ।

(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः-

(2) भूमि का वर्णन-

(क) जिला :- सिंगरौली

(ख) तहसील:- चितरंगी

(ग) ग्राम :-झोखो 0068

(घ) लगभग क्षेत्रफल:- निजी रकबा 3.054 हे0

क० भूमिस्वामी/ पिता/ पति का नाम व पता

1 गमधनी पिता गोनई जाति तेली

2 उपा गाह पनि अनिकेश गाह

गज कुमार माह पिता जमुना गाह

निर्मला गाहू पनि पर्वन कुमार साहू

निशा गाह पिता आशीष कुमार माहू

राजेश कुमार माह पिता लल्लू साहू

भूपेंद्र पिता छोटेलाल साहू

टिप्पणी खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे० में)

कुल क्षेत्रफल (हे० में)

0.004

264 0.100

निजी भूमि

0.130 0.130

196/1/1

निजी भूमि [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1922

कोगिल्या गाह पिता जमुना दाम माहू

राहुल प्रमाद माहू पिता सुदामा माहू

हरिदर्शन कुमार पिता लल्लू प्रसाद साहू

पूजा माहू पुत्री जमुना प्रसाद साहू

3 यशोद्री साहू पिता रामदरस साहू

रामदग्म माहू पिता जग्गनाथ साहू

अजय सिंह चौहान पिता महेंद्र प्रताप सिंह चौहान

0.140

0.140

196/1/2

निजी भूमि मुनीना सिंह पनि उपेंद्र सिंह

स्वधा सिंह पुत्री उपेंद्र सिंह

उपेंद्र सिंह पिता राजप्रताप सिंह

4 अर्पित कुमार सिंह पिता अनिल कुमार सिंह

शिवेश कुमार सिंह पिता उपेंद्र सिंह

देवांशु सिंह पिता विपिन बहादुर सिंह

नीलेश कुमार सिंह पिता उपेंद्र सिंह

जिनेन्द्र सिंह बघेल पिता जनकराज सिंह बघेल

0.140

0.140

196/2

मोनीलाल माहू पिता देवशरण माहू

निजी भूमि

मिथिला शरण शाह पिता मोतीलाल शाह

जीरा देवी पनि मोतीलाल साहू

प्रवीण कुमार तिवारी पिता राघव प्रसाद तिवारी

वीरेन्द्र माहू पिता राजलाल शाह

यशोद्री माहू पिता रामदरस साहू

शिवपनि पिता रामेश्वर जाति तेली

0.050

0.050

262/1/1

5

निजी भूमि गमपती पिता गमेश्वर जाति तेली

6 गबाईलाल माह मिना शिवपनी प्रियंका पुत्री सबाईलाल राजकु‌मार पिना मबाईलाल गहूल कुमार पिना मवाईलाल माह दोनो नावा, बनी मंर, पिना गवाईलाल पिना शिवपती माहू जानि तेनी

0.070

0.070

262/1/3

निजी भूमि

7 शिवपनी पिता गमेश्वर

निजी

0.110

265

0.110 1923

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

भूगि आंफार प्रमाद गाह पिना रामनाथ माहू

मानमनी पत्नी मबाईलाल माहू

विटोल पत्नी सुदामा साहू

रानी पिता ईश्वरदीन

रामपती पिता रामेश्वर

अर्चना पति रामविलास साहू

8 इंद्रभान माहू पिता राजबहोर साहू

निर्मला माहू पनि पवन कुमार साहू

श्यामलाल साहू पिता राजबहोर साहू

0.400 0.290

263

निजी भूमि धनरजुआ पति राजबहोर साहू

अनीता माहू पति उदयभान साहू

रामधनी साहू पिता सोनई साहू

9 सन्तबहादुर सिंह पिता चन्द्रबली सिंह

शिवपति पिता रामेश्वर साहू

0.100

0.100

261/1/1

निजी भूमि राममनोहर पिता शिवकुमार साहू

गमपनि पिता रामेश्वर माहू

10 राजकु‌मार माह मिना राजेन्द्र प्रमाद माहू

261/1/2 0.010 0.010

निजी भूमि

11

0.080

261/1/3 0.080

नूदमा माहू पिना शिवपनि माह अभिषेक कुमार पिता मुदामा माहू अंमित कुमार पिता मुदामा साहू दोनो नावा, वली संर . बली सुदामा पिता शिवपनि माहू जाति तेली

निजी भूमि

12

261/1/4 0.010 0.010 मबाईलाल साहू पिता शिवपती प्रियंका पुत्री सवाईलाल राजकुमार पिता सवाईलाल राहुल कुमार पिता सवाईलाल साहू दोनो नाबा . बली संर . पिता सवाईलाल पिता शिवपती साहू जाति तेली

निजी भूमि

13 मोन् माहू पत्री आदेश कुमार साहू

रामविलाम पिता गमपती

मंदीप नाबालिग पिना रामविलाग माहू मंरक्षक गमपति माह

261/2 0.090 0.090

निजी भूमि

मुन्दर माहू पिता विश्वनाथ माहू [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1924

गीमा पिता गमविलास गाहू

गमन गिंना रामविलास गाह

14 कौशिल्या गिता गमखेलावन पटेल

रमन सिंह पिता प्रभाकर सिंह

केशव गिता ग्रेश पटेल

श्यामकली बेवा सुरेश पटेल

कल्पना पिता सुरेश पटेल

खुशी पिता सुरेश पटेल

लल्ली पति नारायण पटेल

शिवभंकर गिना नारायण पटेल

मंतोष पिना नारायण पटेल

विमलेश पिता नारायण पटेल

अर्जुन पिता नारायण पटेल

दिनेश पिता नारायण पटेल

अनीता पिता नारायण पटेल

0.400

260 0.400

निजी भूमि पुप्पेन्द्र पिता वृजमोहन प्रसाद मिश्रा

मनरजुआ पति रामनारायन गुप्ता

बवनी पनि दिनेश कुमार गुप्ता

उर्मिला पनि दीनदयाल गुप्ता

बीरेन्द्र कुमार गुप्ता पिता रामनारायन गुप्ता

अन्जूपटेल पिता छोटेलाल पटेल

विमल कुमार मिश्रा पिता राजभानु मिश्रा

जानकी पति मन्तोप पटेल

कमलेश पिता हीरालाल पटेल

श्यामकली पिना गमाधार पटेल

नीन् निवारी पनि नवीन कुमार तिवारी

रमाशंकर शुक्ला पिता गमप्रसाद शुक्ला 1925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

अनुन्न पिना मृगेन्द्र जाति क्षत्रिय

आशा पत्री शिवशंकर पटेल

दिनेश गिता गरजू प्रमाद गोनी

प्रज्जवल गिंह गिना गंजीव गिंह

वृजेश गिना गरजो माझी

गमान्ज पिना सरजू केवट

प्रदीग पिता बुद्धिमान माझी

गंज पटेल पिता गणेश प्रमाद पटेल

कमला सिंह पुत्री नवल सिंह

नागयण पिता रामप्रकाश पटेल

शेषमणि पिता वृद्धमेन पटेल

नगीना पुत्री रूद्रशरण वर्मा

गुरेश प्रसाद पटेल पिता राममिया पटेल

अनीन कुमार माझी पिता बुद्धिमान माझी

फूलकली देवी पति राजेश केवट

प्रभा कुमारी माझी पति बुद्धिमान

मोनिका तिवारी पिता रमेशचन्द्र तिवारी

निग्मु‌लिया पटेल पति अर्जुन पटेल

धीरेन्द्र निंद्र चौहान पिता मुखेन सिंह चौहान

विनय मिश्रा पिता राजभानु मिश्रा

पंकज सिंह बघेल पिना विक्रमादित्य सिंह

मनोप कुमार पाण्डेय पिता वृजेश कुमार पाण्डेय

प्रिया मोनी पिता दिनेश प्रमाद सोनी

रजनीश कुमार पाण्डेय पिता वृजेश कुमार पाण्डेय

गावित्री पत्री विमलेश पटेल

माधना पत्री दिलीप कुमार द्विवेदी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1926

15 शिवपनि नाहू गिता रामेश्वर माहू

रन्नू गाहू पत्त्री रामनरेश

विजय कुमार पिता बंशमणि गाहू

विरंजिया पनि गमपनी

0,050

0,100

256

निजी भूगि शिवाण निवारी गिना प्रकाशनारायण निवारी

निवत्र निवारी पिता रमेशचंद्र तिवारी

गमपनि गिता गमेश्वर नाह

मणिषधर द्विवेदी पत्नी चंद्रमणिधर द्विवेदी

16 शिवपनि पिना रामेश्वर साहू

ओमप्रकाश साहू पिता रामनाथ साहू

गीता द्विवेदी पत्री अम्बिका द्विवेदी

ग्न्नमाह पन्त्री रामनरेश जाति तेली

प्रशान्त द्विवेदी पिना मुनील कुमार द्विवेदी

श्रीकांत मिश्रा गिना लोलर प्रमाद मिश्रा

गोपीनाथ पिता लल्लू प्रनाद गुप्ता

वैनाली पन्त्री परसराम मोहिते

विवान कुमार पिता रामनारायण गुप्ता

0.120

0.200

284

रश्मी मिश्रा पत्नी विनय मिश्रा

निजी भूगि शिवकुमार पिता चिन्तामणि व्दिवेदी

पवन पिना गोबिन्द प्रसाद गुप्ता

विनोद पिना गम करन माह

मनोज मोहिते गिना बाबुराव मोहिते

हमलना मिथा पत्नी ज्योति प्रकाश मिश्रा

बंशमणि मिश्रा पिता राजभान मिश्रा

विरजिया पत्री रामपनि जानि तेली

विवेकः निवारी पिता रमेशचंद्र तिवारी

रामपनि पिना गमेश्वर माहू 1927

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

मणिगापधर द्विवेदी पिता चंद्रमणिधर द्विवेदी

ऋतिक सिंह पिता शिवनंदन सिंह

17

लल्ला कोल पिता जगेसरा कोल

0.200 0.120

301

निजी भूमि

हिमान्शू प्रताप सिंह पिता शिवनंदन सिंह

18 गोविन्द सिंह पिता जयकरण सिंह

सूर्यगाल अगरिया पिता हंशलाल अगरिया

राजपाल अगरिया पिता हंशलाल अगरिया

सुनील कुमार अगरिया पिता हंशलाल अगरिया

अनिल कुमार अगरिया पिता हंशलाल अगरिया

अनुज कुमार अगरिया पिता हंशलाल अगरिया

गमवचन कोल पिता औसेरी कोल

रामेश्वर सिंह पिता सुखनन्दन सिंह

अशोक सिंह पिता रामदयाल सिंह

0.150

0.640

287

निजी भूमि आधा गवत पत्री गजपनि रावत

मुनीना देवी पत्त्री शिवप्रमाद पनिका

मनापनि सिंह पिता मोहन सिंह

गमलल्लू सिंह पिता नन्हकू सिंह

राजधर पिता बलदेव अगरिया

वृद्धमेन पिना गेंदलाल सिंह

शशिकश पिता चंद्रभान रावत

ऋषिकेश पिता चंद्रभान रावत

दिनेश कुमार पिता गुरजदीन कोल

19 गज़घर पिना बल्देव जाति अगरिया

290 0.360 0.050-

निजी भूमि

20 मंत कुमार पिता धर्मराज अगरिया

292

0.170 0.010

निजी भूमि

21 शियप्रगाद पिना अकोली जाति अगरिया

312 0.120 0.110

निजी भूमि [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

1928

शिवप्रगाद गिना अकोली जानि अगरिया

गतमनिया बेवा ज्ञान जाति अगरिया 23

24 छोट्‌टू पत्नी राजबन्नी जाति कोल

25 ठाकुरदीन पिता वैकू जाति अगरिया

गजमणि पिना वैकृः जाति अगरिया

इटली वेवा वैन्ः जाति अगरिया

26 पनांना देवा ईश्वरदीन जाति अगरिया

राममिलन पिता ईश्वरदीन जाति अगरिया

निजी पट्टे की भूमि का योग -

316

0.570 0.500

निजी भूमि

0.200

300/1

0.080

निजी भूमि

300/2 0.120 0.070

निजी भूमि

255 1.550 0.100

निजी भूगि

297

0.240 0.070

निजी भूमि

3.054

26किता 6.300

चूँकि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अन्तर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे ० भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर - सिंगरौली नई रेलवे लाइन परियोजना का ही भाग है । अतः अधिसूचना के अर्जन स प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जायेगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/ विस्थापितों को देय हैं ।

क्र. 267-भू- अर्जन-2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधान्ति समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक हेतु आवश्यकता है ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः-

(1 )

(2) भूमि का वर्णन-

सिंगरौली (क) जिला :

:- देवसर (ख) तहसील

:- भलुगढ 50

(ग) ग्राम

(घ) लगभग क्षेत्रफल : निजी रकबा 0.351 हे0 1929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

टिप्पणी क०

भूमिस्वामी का नाम

खसरा नम्बर

प्रभावित रकवा हे० में

कुल रक वा हे० में

6

5

4

3

2

0.03

0.03

303

निजी भूमि राधे पुत्र लालमणि 1/6 , बृजभूषण पुत्र लालमणि 1/6 , राजेन्द्र पुत्र लालमणि 1/6 , गुलाब पुत्र लालमणि 1/6 , बबलू पति रूकमनिया पिता लालमणि 1/6, रामसागर, रामकुमार, 1 रामप्रताप, उर्मिला, फूलमति, फूलदेवी, कुसुमकली पिता नागेश्वर, मानमती बेवा नागेश्वर 1/6 जाति सभी लोहार

0.01

0.01

निजी भूमि

510/1

बंदना शर्मा पत्नी विकास शर्मा

2

0.005

0,005

निजीभूमि

510/2

3

अवनीश कुमार पुत्र राजदेव दुबे

निजी भूमि

0.005

0.005

510/3

4

प्रिंसी दुबे पिता श्यामाचरण दुबे ना ० सं० पिता श्यामाचरण पिताराजदेव दुबे 2/5, पियूस दुबे पिता श्यामाचरण दुबे, ना( सं) पिता श्यायाचरण दुबे पिता राजदेव दुबे 3/5 भाग

0.01

0.01

निजी भूमि

510/4

5

शिवेन्द्रतिवारी पिता शिवराम तिवारी

0.01

0.01

510/5

निजीभूमि

6

अरविंदकुमार पुत्र गिरीश कुमार मिश्रा

0.06 निजी भूमि

0.06

562

7

संतोष कुमार पुत्र तीरथप्रसाद 1/3 , बबुआराम पुत्र लक्षनधारी 1/6 , मु०रनिया देवी पति लगनधारी 1/6, रमेश पुत्र रामप्रसाद 1/9, ददई पुत्र रामप्रसाद 1/9 , मु० छोहगरिया पति रामप्रसाद 1/9

0.01

0.01

1855/1

निजी भूमि

8

बिहारी पुत्र रामहित बैसवार

0.01 निजी भूमि

0.01

1855/2

9

मु० देवसिया बेवा गिरधारी बैसवार ¼, संतोष कुमार पिता गिरधारी बैसवार ¼, अर्जुन पिता गिरधारी बैसवार ½, शांती पिता गिरधारी बैसवार 1/4 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1930

10   बिहारी पुत्र रामहित बैसवार              1858/1        0.01      0.01      निजीभूमि
11    मु.देवसीया बेवा. गिरधारी बैसवार % ,    1858/2        0.01      0.01      निजीभूमि
      संतोष कुमार पिता गिरधारी बैसवार 1/4,
      अर्जुन पिता गिरधारी बैसवार ¼, शांती
      पिता गिरधारी बैसवार 1/4
12                                                                    0.02      निजी भूमि
       भगवान दास पुत्र शिवमूरत 1/3 , रामदास   1858/3       0.02
       पुत्र शिवमुरत 1/3 , हरिप्रसाद पुत्र
       शिवमूरत 1/3
 13    बिहारी पुत्र रामहित बैसवार            1976/1/1       0.04      0.04      निजीभूमि
                                                           0.179      0.101     निजी भूमि

1976/2/1/1

14 मु.देवसीया बेवा. गिरधारी बैसवार 1% , संतोष कुमार पिता गिरधारी बैसवार ¼ अर्जुन पिता गिरधारी बैसवार ¼ शांती पिता गिरधारी बैसवार 1/4

इन्द्रसेन पिता चन्द्रबली जाति बैसवार 15

कुल

0.02 निजी भूमि 1976/3/1/1/ 0.02 2/1

0.351

0.429

किता 15

चूँकि ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे. भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी, एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना का ही भाग है । अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वही पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगें । जो पूर्व में अर्जित भूमिस्वामियों / विस्थापितों को देय है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 1931

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र.क्र. 54-भू-अर्जन-2024

मैहर, दिनांक 6 मार्च 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः नू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र- एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित कैया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

:: अनुसूची::

|- भूमि का वर्णन:-

:

मैहर

(क) जिला

: मैहर

(ख) तहसील

: बंधी

(ग) ग्राम

प.ह. न. 109

1.296 हेक्टेयर

:

(घ) अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.

0.035

312/2

1

0.073

2

312/3

0.010 318

3

0.011

320/1/1

4

0.041 320/1/2

5

0.042

6

320/1/3

0.042

320/2

7

0.031

8

320/3

0.042

320/4

9

0.010

10

321/4

0.021

325/1

11

0.010

326

12

0.027

327/1

13

0.105

328

14

0.150

329

15

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे.मे.)

स. क्र.

0.073

330

16

0.023

331/2

17

0.065 332

18

0.084

333

19

0.076 335

20

0.042 336

21

0.010 657

22

0.070

571/2

23

0.010

597

24

0.023 654

25

0.010

655

26

0.094 656

27

0.066

28

658/1

निजी खाता भूमि योग रकवा- 1.296 हेक्ट.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी की अजमाइन माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1932

प्र.क्र. 55- भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र-एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन :-

मैहर

(क) जिला

मैहर

(ख) तहसील

प.ह. न. 60

मझियार

(ग) ग्राम

हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल : 0.301

खसरा नम्बर

स.क्र.

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा (हे.मे.)

अर्जित रकवा (हे.मे. )

0.041

62

8

0.060

1

18/1

0.010

9

74/2/1

0.041

2

18/2

0.011

74/2/2

10

0.010

51

3

0.025

132/59

11

0.026

59

4

0.010

12

133/59

0.011

60/1

5

0.025

13

134/60

0.021

6

60/2

0.010

निजी खाता भूमि योग रकवा- 0.301 हेक्ट.

61

7

बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी की बराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

1933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र. 56-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र-एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन :-

मैहर

(क) जिला

मैहर

(ख) तहसील

प.ह. न. 112

बिहराकला

(ग) ग्राम

2.993 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल :

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे.मे०) स. क्र.

0.142

1/1

1

0.192 3

2

0.061

3

1/2/1/3

0.035

1/2/1/2

4

0.121

5/1/2

5

0.030 5/2

6

0.021

7

7/2/2

0.182 18

8

0.085 19

9

0.021

21/2/2

10

0.041

23/1

11

0.116

23/2

12

0.035

13

25/2

0.010 26

14

0.136 27

15

0.090 188

16

0.085 191

17

0.066 205

18

0.076 206

19

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे.मे०) स. क्र.

0.010

218/2

32

0.054

219/2

33

0.021

214/1

34

0.010

216/1

35

0.010

36

218/1

0.022

219/1

37

0.020 226

38

0.116 227

39

0.010 251

40

0.075

562/1

41

0.020 526

42

0.028 540

43

0.010

541/1

44

0.015

541/2

45

0.095 542

46

0.021

47 543/1/1

0.020

48 543/1/2

0.020

49 543/1/3

0.020

543/1/4

50 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1934

0.106

189/1

20

10

0.041

190

21

0.051

192/2

22

0.071

192/3

23

0.013

212/1

24

0.041

213/1/2

25

0.025

220

26

0.010

221

27

0.010

222

28

0.010

212/3

29

0.010

214/2

30

0.041

215

31

0.080

543/2

51

0.021 547

52

0.090

549/1/1

53

0.036

549/2

54

0.012

550/1

55

0.012

550/2

56

0.011

550/3

57

0.010 557

58

0.052 560

59

0.041 561

60

0.057

562/2

61

निजी खाता भूमि योग रकवा- 2.993 हेक्ट.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी की बिहराकला माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

1935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र. 57- भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र- एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

:: अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन:-

मैहर (क) जिला

मैहर (ख) तहसील

बदेरा

:

(ग) ग्राम

प.ह. न . 57

7.917 हेक्टेयर

    ( घ) अर्जित क्षेत्रफल :
स.     खसरा नम्बर     अर्जित रकवा     स.     खसरा नम्बर     अर्जित रकवा
क्र.                     (हे.मे.)     क्र.                    (हे.मे.)
 1        7/1           0.010         82        412           0.065
 2        9/1                         83      881/163         0.052
                        0.116
 3       9/2/1                        84      60/1/1          0.243
 4       9/2/2                        85       60/2           0.195
                        0.168
 5        9/3                         86       63/2           0.021
 6        11/5          0.157         87        61            0.010
 7       71/1           0.106         88        62            0.126
 8       71/2           0.021         89       93/1           0.005
 9       81/2           0.032         90       94/1           0.060
10       82/1           0.042         91       93/2           0.010
11       82/2           0.068         92       94/2           0.106
12      83/1/1          0.032         93       94/3           0.015
13       70/2           0.187         94       94/4           0.015
14        90            0.024         95       99/1           0.010
15       91/1/1         0.010         96       100/1          0.021
16       92/1/1         0.136         97       100/2          0.132
17      92/1/2          0.010         98       149/4          0.010
18       92/2           0.100         99       150/4          0.050
19       92/3           0.150        100       150/1          0.052
20       99/2           0.010        101       150/2          0.050

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1936

0.020

100/1

21

0.110

100/2

0.052

101/1

23

0.024

101/3

24

0.032 104

25

0.030

26

0.010

112/1

27

0.059

133/1

28

0.018

133/2/2

29

0.045 134

30

0.010 135

31

0.010 138

32

0.020

139/1

33

0.100

34

140/1

0.074

35

140/2/1

0.013

140/2/2

36

0.010 141

37

0.020 142

38

0.047 143

39

0.090 144

40

0.020

147

41

0.059

42

160/1

0.032

163

43

0.030

44

166/1

0.010

166/2

45

0.065

167

46

0.054

168/2

47

0.021

48

182/1

0.011

182/2

49

0.097

183/1

50

0.115

267/1

51

0.015

267/2/2

52

0.010

268/2/1

53

0.025

269

54

0.097

270

55

0.018

271

56

0.072

272

57

0.020

273

58

0.045

275

59

0.050

150/3

102

0.069

152/1

103

0.057

152/2

104

0.010

153/2

105

0.080

304/1

106

0.021

304/2

107

0.010

305/2

108

0.076 306

109

0.267

307

110

0.010 314

111

0.040

312

112

0.180

313

113

0.151

799

114

0.136

802/1/2/1

115

0.043

803/1

116

0.081

803/2

117

0.100

803/3

118

0.043

803/4

119

804/1/1/1/1

120

804/1/1/1/2/1

121

804/1/1/1/2/2

122

804/1/1/1/2/3

123

804/1/1/1/3

124

804/1/1/2

125

804/1/2

126

804/1/3

127

804/1/4

128

804/2

129

0.176

804/3/1

130

804/3/2

131

804/3/3

132

804/4/1

133

804/4/2

134

804/5/1

135

804/5/2

136

804/6/1

137

804/6/2

138

804/6/4

139

804/6/3

140 1937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

0.065

356

60

0.097 हर (मप

358

0.020

62

361/1

0.060

362/1

63

0.016

64

362/2

0.031

363

65

0.085

364

66

0.030

365

67

0.010

366

68

0.013

372

69

0.010

70

374/1

0.075 71

374/2

0.020

375

72

0.020 73

394/2

0.072

400

74

0.085

401

75

0.040

402

76

77

403/1

0.074

403/2

78

79

403/3

0.054

405

80

0.032

410

81

0.010 826

141

0.211 827

142

0.031

143

806/1/1

0.034

806/1/2

144

0.016

145

806/2/1

0.035

806/2/2

146

0.010 807/3

147

0.111

808/3

148

0.038

149

808/2

0.010

150

812/1

0.176

151

813/2

0.040 816

152

0.030 817

153

0.081 828

154

0.076 834

155

0.070 835

156

0.066 836

157

0.025 842

158

0.010 839

159

0.091

843/2

160

निजी खाता भूमि योग रकवा- 7.917 हेक्ट.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी की बदेरा माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जासकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

1938

प्र.क्र. 58- भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र -एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन: -

मैहर

(क) जिला

मैहर

(ख) तहसील

:

प.ह. न. 115

लटागांव

(ग) ग्राम

6.961 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल :

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जित रकवा (हे.मे.)

0.020 47

1

0.207 2

52/2

0.198 48

3

0.052 4

51

0.072

5

49/2

0.032

6

52/1

0.031

7

58/1/3

0.341

8

60/1

0.213

9

61/1

0.021 64

10

0.110 11

925/1

12 925/2/1

0.332

13

925/3

0.131

14 925/2/2

927

0.143 15

0.021

16

944/1

0.174

17

945/1

0.174

18

945/2

0.213

19

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जित रकवा (हे.मे.)

0.021 44

123/1

0.076

45

125/1

0.059 46

146

0.050 135

47

0.062 126

48

0.025 49

133/2

0.050

50

134/2

0.081

51

144/2

0.036 147

52

0.192 149

53

0.081 169

54

0.053

55

170/1

0.052

56

171/2

0.076

57

208/1/1

58 299/1/1/1

0.554

59 299/1/2

0.025

60 300/1/2

0.126 325

61

0.025 326

62 1939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

0.032

60/1

0.112 62

0.073

22

65/1/1

0.084

23

65/1/2

0.303

24

68/1

0.043 25

68/2

0.010 100

26

0.064 27

102/1

0.010 28

104/1

0.194 29

105/1

0.025

30

133/1

0.040

31

104/2

0.011

32

105/2

0.026

33

104/3

0.015

34

105/4

0.032

35

105/5

0.032

36

0.021

37

112/1

38

0.097

39

119/1/2

40

119/1/3

41

217/1

0.010

42

217/2

43

217/3

0.051 63

330/2/1

0.021 64

331/2/1

0.100

65

330/2/2

0.010 66

331/2/2

0.032 67

332/1

0.192 68

333/2/1

0.021

69

334/1

0.015

70

352/1

0.021

71

352/3

0.056

354/3

72

0.070 353

73

0.044

74

356/1

0.043

75

356/2

0.021 76

900/2

0.116

77

902

0.237 920

78

0.081 922

79

0.136 924

80

0.116

81

923/1

0.051

82

923/2

0.030

83

925/2/2

0.134 84

925/3

निजी खाता भूमि योग रकवा 6.961 हेक्ट.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी नहर व लटागांव माइनर 1 नहर व लटागांव माइनर 2 नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1940

मैहर , दिनांक 6 मार्च 2024

प्र.क्र. 59- भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र- एक, सन् 2013) की धारा19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1-

भूमि का वर्णन:-

मैहर

(क) जिला

मैहर

(ख) तहसील

प.ह. न. 113

:

कुवरी

(ग) ग्राम

:

3.389 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर अर्जित रकवा(हे.मे.)

स.क्र.

अर्जित रकवा (हे.मे. )

खसरा नम्बर

स.क्र .

0.132

89

14

0.605

1

56/2/2

0.151

93

15

0.031

2

64/2

0.101

94

16

0.314

3

64/3

0.030

90

17

0.100

4

66/1/1

0.079

18 158/1/2/1

0.103

5

66/1/2

0.219

19 158/1/2/2/1

0.021

6

66/2

0.112

20 158/1/2/2/2/1

0.090

67

7

0.164

21 158/1/2/2/2/2

0.118

8

69

0.010

22 158/1/1/5

0.301

9

70/1

0.052

23

159/1

0.153

10

70/2/2

0.161

24

159/2

0.055

11

71/1

0.085

87

12

निजी खाता भूमि योग रकवा- 3.389 हेक्ट.

0.202

88

13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र. 68- भू-अर्जन-2024

मैहर, दिनांक 18 मार्च 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

:: अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन:-

मैहर (क) जिला

मैहर (ख) तहसील

:

चटकोला

(ग) ग्राम

:

1.076 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर स.क्र.

17/1 1

17/2 2

17/3 3

18/1 4

18/2 5

21/1 6

21/2 7

21/3 8

21/4 9

22/1 10

11

22/3 12

23/1 13

23/2 14

अर्जित रकवा (हे० )

0.018

0.017

0.017

0.200

0.187

0.036

0.036

0.037

0.037

0.055

0.056

0.056

0.162

0.162

1.076

निजी खाता भूमि योग रकवा-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1942

प्र.क्र. 69- भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र-एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन :-

:

मैहर

(क) जिला

मैहर

(ख) तहसील

नौंगवाकाप

(ग) ग्राम

:

2.230 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा(हे० )

162

0.230 1

0.020 2

163

0.021 3

164/1

4

0.099

164/2

171/1/1/2

0.085 5

0.120

168

6

7

0.120

169

0.085 8

0.470

173/1/1

9

0.083 10 174/1/1/2

0.063

174/2

11

खसरा नम्बर

स.क्र .

अर्जित रकवा(हे० )

0.063 12

174/3

0.190 13

196

0.120 197/1

14

0.011 15

198/1

0.120 16

197/2

0.010 17

198/2

0.010 199

18

0.010 200

19

20

0.030 201

0.270 21

238/2

2.230 हेक्ट.

निजी खाता भूमि योग रकवा-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु। बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

1943

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र. 70-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र- एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन :-

मैहर

(क) जिला

मैहर

(ख) तहसील

ककरा

(ग) ग्राम

प.ह. न. 113

12.706 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल :

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.

1

66/1/1

0.330

2

66/1/2

0.200 3

178/5

0.183 4

179/2

0.250 5

178/6

0.225 6

183/3

0.027 7

179/1

0.030 182

8

0.380 9

184/2

0.135 10

202/2

0.250 11 203/1/1/1

0.225 12

206/1

0.135 13

209/1

0.145 14

972/2/1

0.058 15

978/1

0.063 16

979/6

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.

0.005

89

486/1

0.005

90

486/2

0.005 91

486/3

0.035 487

92

0.027 93

488

0.031 491

94

0.035 493

95

0.023 495

96

0.010 498

97

0.031 98

585/2

0.025 586

99

0.021 597

100

0.015 101

599/2

0.076 102

601

0.010 602

103

0.025 611

104 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1944

0.138

979/7/1

0.042 18

979/7/2

0.225 19

981/2/1

0.136 20

982/1/2/1

0.188 21

982/1/1

0.191 22

982/1/2/2

23

984/1/1

24

984/1/2

0.421

25

984/2/1

26

984/2/2

27

984/3

28

1244/985

29

985/1/1

0.204

30

985/1/2

0.272 31

1007/1/1

0.232 32

1007/1/2

0.130 33

1009

0.133 34

1010/1

0.069 35

1010/2

0.021 36

1014/1/2/3

0.027 37 1014/1/3/2

0.033 38

1014/1/4

0.213 39

1015

0.039 40

1016

0.064 41

1018/1/1

0.221 42

1018/1/2

0.021 43

1018/1/3

0.097 44

1018/2

0.067 45

1019/1

0.084 46

1019/2

0.101 47

1020/1

0.101 48

1020/2

0.041 49

1022/1

0.072 50

1022/3

0.072 51

1022/4

0.005 105

612/1

0.005 106

612/2

0.010 107

583/1133

0.022 Z-12

108

0.038 Z-13

109

0.293 Z-17

110

0.029 111

653

0.010 657

112

0.010 113

663

0.058 706

114

0.083 707

115

0.115 708

116

0.005 117

709/1

0.010 118

867/1

0.006 119

709/2

0.041

736

120

0.020 121

739

0.075 122

737

0.072 123

742

0.059 124

743

0.032 125

744

0.020

746

126

0.010 127

827/1

0.010 128

827/2

0.040 129

849

0.025

861

130

0.046

131

850/1

0.010 132

851/1

0.011 133

853/1

0.010

134

853/2

0.020

862

135

0.098 136

864

0.058

865

137

0.032 138

866/1

0.016 139

866/2 1945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

0.132 52

1023

0.031 53

1024

0.252

54

1025/1

0.105 55

1027/2

0.239 56

1027/3

0.128 57

1029/1

0.128 58

1029/2

0.128 59

1029/3

0.227 60

1031/2

0.076 61

1031/3

0.055 62

1050

0.186 63

1051/1

0.045 64

205/1

0.045 65

205/2

0.054 66

206/2

0.126 67

211

0.273 68

222

0.031 69

223/1

0.126 70

223/2

0.011 71

235/1

0.010 72

235/2

0.038 73

236/1

0.032 74

237/1

0.032 75

237/2

0.031 76

241/1

0.043 77

241/2

0.032 78

242

0.101

244

79

0.010 80

249/3

0.015 81

260/2

0.066 82

261

0.035 83

262

0.060

270

84

0.011 85

465/4

0.041

481

86

0.066

484

87

0.041

485

88

0.016

140

866/3

0.064

141

892

0.040

893

142

0.056

143

896

0.051

897

144

0.075

905

145

0.020

908

146

0.020

147

909/1

0.043

148

910/1

0.043

149

910/2

0.018

150

911/1

0.018

151

911/2

0.012

152

912/1/1

0.008

153

912/1/2

0.012

154

912/2

0.012

917

155

0.053

156

918/3

0.028

157

918/5

0.021

158

918/6

0.115

159

938

0.020

160

939

0.021

161

962/1/2

0.134

162

962/2

0.184

163

963

0.069

164

973

0.069

165

974

0.150

166

975/2

0.115

167

978/1

0.010

168

979/7/1

169

1018/1/1

170

1018/1/2

0.031

171

1018/1/3

172

1018/2

173

1019/1

0.042

174

1019/2

निजी खाता भूमि योग रकवा 12.706 हेक्ट.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी , चटकोला माइनर, ककरा माइनर, व बराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1946

प्र.क्र. 72-भू-अर्जन-2024

मैहर, दिनांक 19 मार्च 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र- एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन:-

:

मैहर

(क) जिला

:

मैहर

(ख) तहसील

प.ह. न. 110

:

अजवाइन

(ग) ग्राम

16.776 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल :

खसरा नम्बर

खसरा नम्बर

स. क्र.

स. क्र

अर्जित रकवा (हे.मे.)

919

87

0.157

129

1

920

88

0.209

130

2

921

89

0.010

137/1/1

3

924/1

90

0.089

4

138/1

924/2

91

0.089

138/2

5

92 981/2

0.178

6 139/1

93 991/1

0.228

140/1

7

991/2

94

0.096

140/2

8

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जित रकवा (हे.मे.) अर्जित रकवा (हे.मे.)

0.028

1331/1

173

0.073

0.005

174 1291/1

0.025

0.026

1291/2

175

0.242

0.013

1332

176

0.080

1333/1

177

0.021

0.101

178 1333/2

0.010

1333/3

179

0.015

1344

180

0.023

1365

181

0.021

991/3/195

0.139

9 141/2/2

991/3/2

96

0.289

141/3

10

97 991/3/3

0.021

141/4

11

996/1/1

98

0.063

208/1

12

0.010

1366/2/1

182

0.081

1366/2/2

183

0.076

1368

184

0.076

1372

185

99 996/1/2

0.031

13 209/1

996/2

100

0.073

227

14

101 996/3/1

0.209

228

15

0.242

0.076

1373

186

0.011

1447/1

187 1947

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

4

ते

0.100

1447/2

188

996/3/2

102

0.020

229/1

16

0.050

1447/3

189

996/3/3

103

0.398

229/2

17

0.010

1548

190

996/4

104

0.220

231/1

18

0.078

1550/1

191

996/5

105

0.431

231/2

19

0.093

1550/2

192

0.050

999

106

0.115

231/3/1

20

0.020

1563

193

0.025

1000

107

0.063

21 231/3/2

0.044

1561

194

0.010

1001

108

0.293

233/2

22

0.171

1562

195

0.076

1002

109

0.209

234

23

0.080

196 1618/1

0.021

1003

110

0.042

24 294/1

111

0.071

1618/2

197

0.005

1005/2

0.010

294/2

25

0.010

1619/2

198

0.010

1158

112

0.115

342/2

26

1700/1

199

0.081

1159

113

0.150

27 343/1

0.120

200 1700/2

0.010

1160

114

0.050

343/2/1

28

0.045

1701

201

0.010

1163/1

115

0.051

29 343/2/2

0.050

1702

202

0.060

1164

116

0.125

30 343/3/1

0.102

1704/1

203

0.055

1165/1

117

0.178

343/3/2

31

118

0.119

1704/2

204

0.116

1165/2

0.063

344

32

0.010

205 1705/1

0.021

1168

119

0.157

345

33

206 1706/1

0.073

1169

120

0.010

346

34

0.052

207 1706/2

0.041

1187

121

0.094

35 349/1

0.050

1707/1

208

0.066

1192

122

0.017

36 350/1

0.031

1707/2

209

0.011

1193/1

123

0.140

350/2

37

124

0.021

1708

210

0.065

1193/2

0.063

352/1

38

0.010

1710/2

211

0.059

1194

125

0.010

352/2/1

39

0.050

1711

212

1201/1/1/1

0.167 126

40 362/1/1

0.076

1712

213

1201/1/1/2

127

0.272

362/1/2

41

0.076

1992

214

1201/1/1/3

0.188 128 363/1/1

42

0.211

0.020

1993

215

1201/1/1/4

129

0.121

43 369/1/1

0.106

216 1995/1

1201/1/2/1

0.335 130

369/1/2

44

0.010

1995/2

217

1201/2/2

131

0.350

369/2

45

0.005

1367/2/1

218

1202/1/1

132

0.010

575

46

133

0.005

1367/2/2

219

1202/1/2

0.021

47 576/1

134 0.010

0.054

220 1642/1

1202/1/3

0.021

577

48

0.086

1642/2

221

1202/2

135

0.021

578

49 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1948

0.075 222 1642/3

0.066

1351

136

0.021

579

0.084

1642/4

223

0.005

1353

137

0.031

831/1

0.110

1642/5

224

0.091

1358

138

0.178

52 831/2

0.095

1642/6

225

0.036

1447/1

139

53 832/1/1/1/1

0.010

1642/7

226

0.005

1447/2

140

832/1/1/1/2

54

0.408

0.070

227 1643/2

0.040

1449/2

141

832/1/1/2

55

0.031

228 1643/3

0.045

1449/3

142

56 832/2

0.010

229 1644/2/2

0.110

1450/1

143 0.105

841/1/1

57

0.013

1752

230

0.006

1450/2

144

0.208

58 841/1/2

145 231 1751/1

0.021

1188/1

0.042

841/2

59

0.221

232 1751/2

0.032

1188/2

146

0.108

60 369/1/1

0.028

1753/1/1/1

233

0.005

1188/3

147 0.028

61 369/1/2

148

0.026

1753/1/1/2

234

135/1/2

0.147

62 370/1/1

0.058

1753/1/2/2

235

0.337

135/2/1/1

149

0.010

63 370/2/1

0.049

236 1753/2

135/2/2

150

0.126

64 371/1

0.050

1753/3

237

0.005

136

151

0.056

371/2

65

0.038

1767/1/1

238

0.032

137/1/2

152

0.080

66 372/1/1

0.062

1767/1/2

0.144 239

137/2

153

0.054

372/1/2

67

0.070

1767/2/1

240

0.042

138/1

154

0.031

68 372/1/3

0.072

1767/2/2

241

0.151

139/1

155

0.044

372/2

69

0.010

1768/2/2

242

0.065

1277/1

156

0.010

373/1

70

0.010

1769/1/1

243

0.075

1277/2

157

0.050

71 816/2

0.110

1777/1/2

244

0.031

1278

158

0.014

817/1

72

0.051

1777/2

245

0.037

1282/1

0.052 159 73 818/1/1/1/1

0.061

1781/1

246

0.032

1282/2

160

0.031

74 818/1/1/1/2

0.021

247 1781/2

0.047

1282/3

161

0.128

75 818/1/1/2

0.091

1782

248

0.010

1282/4

162

0.010

819/3

76

1895/1/1

249

0.021

1286

163

0.073

820/3

77

1895/1/2

250

0.018

1292/2

164

0.044

821/1

78

1895/1/3/1

251

0.082

1293/1

165

0.072

821/2

79

0.050

1895/1/3/2

252

0.094

1293/2

166

0.010

80 821/3

1895/1/4/1

0.025 253

1299

167

0.005

823

81

1895/1/4/2

254

0.015

1300

168

0.111

822

82

255 1895/2

0.328

1301

169

0.126

879/1

83

0.031

1328/1

170

84 879/2/1

0.035

1329

171

879/2/2

85

निजी भूमि योग रकवा- 16.776 हेक्ट.

0.091

1330/2

172

86 879/2/3

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी, बिहराकला माइनर, बिहराकला सबमाइनर , अजवाइन माइनर-1 , अजवाइन माइनर 2 नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

1949

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र. 73-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र -एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

:: अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन:-

मैहर

(क) जिला

मैहर

:

(ख) तहसील

प.ह. न. 113

बराकला

:

(ग) ग्राम

3.808 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल :

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे.मे. ) स. क्र.

0.020 57

1

0.050 139

2

0.010 140

3

0.010

4

78/1

0.095 79

5

0.076

121/1/1/2

6

0.010 122

7

0.104 123

8

0.101 132

9

0.021 138

10

0.056 141

11

0.066 149

12

0.035

13

142/1

0.102

143

14

0.021

15

144/2

0.010

148

16

0.171

149

17

0.087

151

18

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.

0.018

244/2

41

0.066 246

42

0.032 247

43

0.067

244/3

44

0.015

249/1

45

0.020

250/1

46

0.007

251/1

47

0.015

251/2

48

0.050

252/2/1

49

0.064

253/2

50

0.012

253/1

51

0.036

253/3

52

0.040 256

53

0.041

257

54

0.010

258

55

0.091 351

56

0.081 272

57

0.085

274/1/2/1

58 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1950

0.050 163

19

0.045 *

164

20

0.066 166

21

0.041 168

22

0.031 189

23

0.010

169/2

24

0.021

174/1

25

0.020

174/2

26

0.020 172

27

0.015 176

28

0.042 177

29

0.010 178

30

0.007

179/1

31

0.008

188/1

32

0.008

179/2

33

0.005

188/2

34

0.008

179/3

35

0.008

179/4

36

0.037

188/3

37

0.009

180/1

38

0.008 180/2

39

0.008

40

180/3

0.018

356/1/1

59

0.182

60 274/1/2/2

0.081 350

61

0.040 373

62

0.021 352

63

0.176 353

64

0.010

356/2

65

0.017

356/1/2

66

0.070

357

67

0.010

361/2/3/1

68

0.021 372

69

0.297

374

70

0.021

375

71

0.032

386/2/4

72

0.050

73

385/1/2

0.140

385/2

74

0.100

75

396/1

0.040

396/2

76

0.205

77

401/1/2

0.005

401/2

78

निजी खाता भूमि योग रकवा- 3.808 हेक्ट.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी की बराकला मा. व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

1951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र. 74-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र- एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन:-

: मैहर

(क) जिला

: मैहर

(ख) तहसील

भरेवा

प.ह. न. 112

(ग) ग्राम

2.813 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल :

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.

0.087

14/2

1

0.010

2

92/2

0.010 274/2

3

0.067 4

275/2

0.071

15/1

5

0.048

6

275/1

0.010

15/2

7

0.112 74

8

0.010 75

9

0.010 83

10

0.030

87/1

11

0.018

246/1

12

0.010 247

13

0.031

87/2

14

0.080

87/3

15

0.020

88/1

16

0.045

17

0.032

171/2

18

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे.मे. ) स. क्र.

0.049

419/1

32

0.042 263

33

0.050 264

34

0.020 273

35

0.051 265

36

0.020 277

37

0.050

278/2

38

0.008

367/3

39

0.050 369

40

0.071

41

507/1/1

0.050

372/2

42

0.050

371/2

43

0.067

373/1/2

44

0.050

380

45

0.035

553/381

46

0.037

381/2

47

0.054

554/2/381

48

0.010

382/2

49 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1952

0.034

171/3

यह 19

0.010

169/2

15 20

0.010

172

21

0.106

173

22

0.070

245

23

0.018 246/2

24

0.081

251/3

25

0.025

252/3

26

0.009

254/3

27

0.007

367/4

28

0.062

29

252/2

0.038

30

254/2

0.021

253

31

0.122

383/1/1

50

0.112 393

51

0.060 395

52

0.106

397/2/2

53

0.010

398/2

54

0.100

507/2/2

55

0.035 513/2

56

0.035

513/3

57

0.035

513/4

58

0.066

513/5

59

0.088

523/7/1

60

0.088

61

523/7/2

निजी खाता भूमि योग रकवा- 2.813 हेक्ट.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी की भरेवा डिस्ट्रीब्युटरी नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

1953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र. 75-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन:-

मैहर

(क) जिला

मैहर

(ख) तहसील

देवरी

(ग) ग्राम

9.923 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल :

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे०) स. क्र.

0.321 12/1

1

0.138 12/3/1

2

0.138

12/3/2

3

0.139

12/3/3

4

0.512

23

5

0.153

103/1/1

6

0.153

103/1/2

7

0.405

104

8

0.084

109/1

9

0.261

110

10

0.333

131

11

0.046

132/1/1

12

0.151

133/1

13

0.151 133/2

14

0.010

134/2

15

0.202

147/1

16

0.199 149/1/1/1

17

0.104 149/1/2

18

0.100

149/1/3/2

19

0.220

154/1

20

0.021

154/4

21

0.061

155/1

22

0.180

155/2

23

0.080

161/2

24

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा (हे०)

0.120

157/1

56

0.196

159

57

0.021

542/1

58

0.021

542/2

59

0.030

542/3

60

0.030

542/4

61

0.050

542/5

62

0.050

542/6

63

0.151

544/1

64

0.161

544/2

65

0.049

566/3

66

0.101

567/1

67

0.016

568/1

68

0.015

568/2

69

0.017

570/1

70

0.017

570/2

71

0.042

571

72

0.036

572/2

73

0.005

572/3

74

0.030

573

75

0.031

574

76

0.021

587/1/1

77

0.071

587/1/2

78

0.024

865/639/1

79 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1954

0.214 162

0.091 164

26

0.038 163/1

27

0.060

169

28

0.042 170

29

0.076 171

30

0.221 173

31

0.384

174

32

0.130 175/1

33

0.122

175/2

34

0.034

305/4

35

0.022 542/4

36

0.053 608/1/3

37

0.076

609/1

38

0.042

610/1/2

39

0.080 610/2

40

0.080

610/3

41

0.010 628/3

42

0.042

629/2

43

0.084

629/3

44

0.038

630/2/1/1

45

0.038

630/2/1/2

46

0.066

828/630/1/1

47

0.066

828/630/1/2

48

0.136

828/630/2

49

0.066

828/630/1

50

0.080

639/2

51

0.080

639/3

52

0.035

149/1/1/2

53

0.046

155/1

54

0.025

155/2

55

0.100 865/639/2

80

0.040 640/1

81

0.030 640/2

82

0.051 641/1

83

0.031 641/2

84

0.041 641/3

85

0.120

642

86

0.045 661/1

87

0.087

661/2

88

0.033 664/1/1

89

0.033 664/1/2

90

0.034

664/1/3

91

0.051

664/2

92

0.010

665/2

93

0.010

666

94

0.132

667

95

0.160

668

96

0.115

766/1/1

97

0.126

766/1/2

98

0.021 766/2/2

99

0.010

100

0.050

767/1

101

0.050

767/2

102

0.051

767/3

103

0.081 768/1/1

104

0.010 789/1/2

105

0.232

790/1/2

106

0.105

790/2

107

0.010

797

108

0.010

799/2

109

9.923

निजी खाता भूमि योग रकवा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत ( 3) विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी नहर एंव माइनर व सबमाइनर नहरो के निर्माण हेतु ।

भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

1955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र. 76-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र -एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

:: अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन:-

मैहर

:

(क) जिला

मैहर

:

( ख) तहसील

प.ह. न. 108

धनेडीकला

(ग) ग्राम

2.018 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल :

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.

0.056 9

1

0.036 10

2

0.045

3

0.151

12/1/2/1

4

0.044

37/1

5

0.180

38/1

6

0.062 38/2

7

0.021

37/2

8

0.020 71

9

0.081 72

10

0.146

73/2

11

0.052 75

12

0.124

93/1/1/1/1

13

0.052

93/2

14

0.056 96

15

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.

0.014 98

16

0.126 99

17

0.085

100/2/1

18

0.021

100/2/2

19

0.041

104/2

20

0.059

106/1

21

0.015

107/1

22

0.168

106/2

23

0.171

108/1

24

0.010

109/2/2

25

0.063

110/1/2

26

0.063

110/3

27

0.028 165

28

0.028 166

29

निजी खाता भूमि योग रकवा- 2.018 हेक्ट.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की धनेडीकला माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड़ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1956

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं विहित प्राधिकारी , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. 100-भू-अर्जन-2024

चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके व्दारा अनुसूची (1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा-12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

प्रस्तावित " बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धो से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है । इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है ।

-: अनुसूची (1 ):-

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/ नगर

तहसील

जिला

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने

वाली भूमि का

कुल क्षेत्रफल

(हे .में)

6

5

4

3

2

1

14.732

बेडछा

झिरन्या

खरगोन.

बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु "

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खरगोन

-: अनुसूची (2):-

" बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु " ग्राम- बेडछा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण सर्वे नंबर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)

14.732

273, 302/2/3 , 303/2 , 303/3 , 369/1 , 369/2 , 369/3 , 369/4,369/5 , 369/6 , 389 , 392/1 , 392/2 , 394/2 , 396/1/1,398/1/1 , 397 , 399 , 400/1 , 400/2 , 400/3/1 , 400/3/2 , 400/4 , 401/1 , 401/2

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव जिला खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी.

1957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 11 मार्च 2024

क्र. 04-अ-82-23-24- भू-अर्जन- नांदू-2687

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1 /

(प्रभावित कृषकों की सूची)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम

जिला

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हेक्टे. लगभग में)

6

5

4

3

2

1

0.030

घोड़ाडोंगरी नांदू

बैतूल (म.प्र.)

इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) , मध्य रेल्वे बैतूल (म.प्र. )

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा (हे.मे. )

ख.नं.

अर्जित रकबा (हे.में)

5

4

3

2

1

0.012

0.015

125/1

1 शेख शब्बीर व. शेख बशीर मुसलमान

0.002

0.004

125/2

2 नरेन्द्र व. सीताराम जाति मेहरा

0.016

0.263

3

टीकाराम व. कसदन, सुशीला बे. रोशन, कमलेश, नीलेश व. 135 रोशन, कंचना पिता रोशन जाति मेहरा

0.030

0.282

3

योग

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि मय परिसंपत्ति के इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के तहत रेल लाईन के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा ( 3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1958

क्र. 07-अ-82-23-24-भू-अर्जन - सुहागपुरढाना-2688

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की , अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद‌द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)

4

3

2

1

0.278

सुहागपुरढाना

शाहपुर

बैतूल (म.प्र. )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) , मध्य रेल्वे बैतूल ( म.प्र .)

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

भूमिस्वामी का नाम क्र.

2

1

1

ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)

अर्जित रकबा (हे .में)

5

4

3

0.017

0.783

184/1/1/1

सुनील व . मोहन , दशरथ व. खुशीलाल, रामकली बेवा शिवचरण, कमला बेवा रामभाउ, भगवानदास, दीपचंद व. रामभाउ , उमा, उषा व. रामभाउ, मुलचंद , संजू व. रगन , कोमल , गीताबाई , पमीता व. रगन सा. देह 1959

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

2

0.012 185/1/1 0.012

0.016

0.016

187/2/1

सुहागल बे . रामेश्वर , राजकुमार व. रामेश्वर, सुमन, लक्ष्मी, पिकी, रिंकी व. रामेश्वर , सा. देह

3

0.012 185/2/1

0.012

0.028 187/3/1

0.048

190/1

0.020

0.015

0.020

0.004 191

लक्ष्मीकांत , शिवकांत, श्याम व. नंदकिशोर, सुनीति व. नंदकिशोर , उपेंद्र, वीरेंद्र व. उमेश , हर्षा बेवा सत्येंद्र, चारू नाबालिक व. सत्येंद्र संरक्षक हर्षा सा. देह शाहपुर

4 भगवानदास व. शिवरतन , सा. देह

5

186/1

0.407

0.056

0.228

0.072 187/1/1

रामकेश, रामलाल , परमानंद व. बारीकराम, बहनवती , प्रेमवती व. बारीकराम

6

0.046 192

5.269

0.278 10

6.815

चन्द्रकिशोर पिता शिवबालक , सा. देह सोहागपुरढाना योग

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि मय परिसंपत्ति इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के तहत रेल लाईन के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1960

बैतूल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 02-अ-82-2023-24- भू- गढ़ा-2871

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

6

5

4

3

2

1

1.555

गढ़ा

बैतूल

बैतूल (म.प्र.)

गढ़ा मध्यम परियोजना हेतु निजी भूमि एवं परिसंपत्ति का अर्जन

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग बैतूल जिला बैतूल (म.प्र. )

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

ख.नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा (हे.मे.)

अर्जित रकबा (हे.में)

5

4

3

2

1

0.046

0.876

212/1

1 सुदीप व . संतोषराव जाति कुंबी भूमिस्वामी

0.056

0.823

223/3

2 आनंदराव व. सरजेराव जाति कुन्बी भूमिस्वामी

0.018

2.132

224/1

3

कौतिका बे . मानिकराव , देवेन्द्र, राजेन्द्र, गजेन्द्र, देविका , महेश्वरी व. मानिकराव भूमिस्वामी

0.070

1.214

224/2

4 कौतिका बाई पुत्री शिवराम भूमिस्वामी 1961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

5 अंकुश व. चिन्धू भूमिस्वामी

6 सुधाकर व. सरजेराव भूमिस्वामी

7 संतोषराव व. केशोराव भूमिस्वामी

8

0.052 0.405

224/3

0.056 0.838

225/3

0.055

2.144

226

0.028

1.416

अमृतराव व. केशोराव जाति कुन्बी भूमिस्वामी

9 सुधाकर व. सरजेराव भूमिस्वामी

10

0.648

1.350

238/4

0.526

1.028

237

मानिकराव व. गेंदू, बकू पुत्री गेन्दू, प्रभाकर व. केशोराव , दिनेश व. केशोराव , संतोष व. केशोराव, आशा पुत्री केशोराव, उषा पुत्री केशोराव जाति कुन्बी भूमिस्वामी

योग

(2)

1.555

12.226

10

चूँकि गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) • प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन

अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1962

क्र. 11-अ-82-23-24-भू-अर्जन डहुआ नया

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

4

3

2

1

1.282

मुलताई डहुआ नया

बैतूल (म.प्र. )

6

महिलावाड़ी लघु जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन

कार्यपालन यंत्री जल संभाग संसाधन मुलताई जिला- बैतूल (म.प्र.)

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

2

1

1

ख.नं.

अर्जित रकबा(हे. में) कुल रकबा (हे.मे.)

5

4

3

4.090

0.068

261

पतीराम व . इहू, चमन बेवा कन्हैया, राजेश, बाबूलाल , सतीश पिता कन्हैया , ललिता पिता कन्हैया, मधु, फुन्दन पिता इडू नन्हा पुत्री इहू, रूखमई बेवा इहू जाति पवांर भूमिस्वामी 1963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

0.202

0.769

278/1

2

श्रीराम , रामू पिता रामजी, निर्मला , रेखा पिता रामजी , नान्ही बेवा रामजी, सुनीता बेवा हरीराम , रोशनी, दुर्गा पिता हरीराम जाति पवांर भूमिस्वामी

0.202

0.769

278/2

3

फागूलाल , प्यारेलाल, बसंत, कैलाश पिता गजमल, उषा , इमला पिता गजमल जाति पवांर भूमिस्वामी

0.203

278/3 0.770

4 लक्ष्मण पुत्र तेजी पता मुलताई बैतूल

0.057

3.238

281

निर्मला बेवा विनोंदी जाति पवांर भूमिस्वामी

5

0.550

0.550

282

6

यशवंत पिता नत्थू, संजय पिता गुलाबराव , संध्या, विद्या पिता गुलाबराव, शान्ता बेवा गुलाबराव, निर्मला बेवा विनोदी, सुरेश , रमेश , दिनेश पिता बिनोदी, सरोज, शान्ता, लीला, बेबी , लता पिता नत्थू जाति पवांर भूमिस्वामी

1.282

6 10.186

योग

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि महिलावाड़ी लघु जलाशय निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1964

क्र. 12-अ-82-2022-23 - घाटपिपरिया-2857

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

6

5

4

3

2

1

10.361

घाटपिपरिया

मुलताई

बैतूल (म.प्र.)

घाटपिपरिया जलाशय निर्माण हेतु डूब क्षेत्र के अंतर्गत निजी भूमि एवं परिसंपत्ति का अर्जन

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.-1, मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची )

भूमिस्वामी का नाम

क्र.

कुल रकबा (हे.मे.)

अर्जित रकबा (हे.में)

ख.नं.

5

4

3

2

1

0.506

7.576

992

4.452

4.452

1085

1

الخريف

देवराव, भोजराव पिता सुंदरलाल, नाती उर्फ नान्ही पिता सुन्दरलाल , सोनू, विक्की पिता कुंवरलाल , मीनाक्षी , नीतू पिता कुंवरलाल , मोहन , रामदयाल , सुशील पिता शंकर , अनिता पुत्री शंकर , तीरथ पिता गुलाब, कल्लू, फल्लू पिता मंतू, कला, उर्मिला, प्रमिला पिता मंतू, गणेशी बेवा मंतू, सुगंती पिता शंकरलाल , सुमित पिता महेश, अमित, शुभम नाबा . पिता महेश वली भाई सुमित पिता महेश 1965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

2

0.142 0.142

997

जगत , नत्थू, भीम पिता किशोरीलाल, सुदामा , रूपसिंग पिता शिवनाथ, प्रेमवती पुत्री शिवनाथ, श्यामू, रामू, प्रभु पिता किसन , तिरतिया पुत्री किसन, रामवती पुत्री घुड़न जाति मेहरा

3 बटनी पत्नी दलपत पता बैतूल म.प्र.

4

0.445 1.307

1000

0.446 1.121

1079

0.761 0.761

1082

लखमू, दखन, चैत्या पिता नंदन, जमना पुत्री कैलाश, लखनिया , कुमी पुत्री नंदन, नवल पिता कैलाश, भोलू पिता कैलाश , दशरथ पिता कैलाश पता बैतूल म.प्र.

5

0.365 0.365

1088

गोलन , दलपत गनपत पिता भिक्कू, गिरजा पुत्री भिक्कू, कुसमा बेवा भिक्कू जाति मेहरा पता बैतूल म.प्र.

6

1.109 1.109

1094

खुसरू पिता दुकारी , रूखमणी, गोंडन पुत्री दुकारी, गोलन, दलपत, गणपति पिता भिक्कू, कुसमा बेवा भिक्कू जाति मेहरा पता बैतूल म.प्र.

7

0.569

0.569

1096

महेन्दु पिता रघुनाथ , रवि पत्नी रघुनाथ , बंटी उर्फ कार्तिक पिता रघुनाथ, कमला बेवा रघुनाथ, रामचरण पिता धना

8 चैनू पिता भदलू जाति मेहरा पता मुलताई

9 मैनू पिता भदलू जाति मेहरा पता मुलताई

योग:-

0.853

0.853

1097/1

0.356

0.356

1098/1

0.357

0.357

1098/2

10.361

18.968

12

(2) चूँकि घाटपिपरिया जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1966

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 1852- भू-अर्जन-2024

सिवनी, दिनांक 11 मार्च 2024

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

कांचनामंडी जलाशय परियोजना

1 - परियोजना का नाम

2- भूमि का विवरण:-

सिवनी

(क) जिला

बरघाट

(ख) तहसील

साल्हेकला

(ग) नगर/ग्राम

0.43 हेक्टेयर

(घ) लगभग क्षेत्रफल

प.ह.न.- 66

ब.नं.:-563

संरचन

वृक्ष

सीमाएं

T

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता सर्वेक्षण कमांक

स. क.

ANOOK19421

Llfatese jate (03)cheta

kokkebilad

6

5

4

3

2

1

0.02

1

कृषि

489/1 /1

भूमिस्वामी

पश्चिम

दक्षिण पूर्व

उत्तर

संख्या

प्रकार

प्लिंथएरिया

प्र गर्गा त कि स्म

14

1112 13

10

9

8

7

जाति पत्नी बरघाट

नुतनबाई रामेश्वर प्रसाद पंवार नि. भूमिस्वामी

0.04

2 489/1 /2

शासकीय भूमि

नूतनबाई की शेष भूमि

नेमीचंद पि. जीवनला लकी भूमि

भुमेश्वरी पिता चैनसिह बगैरह कीशेष भूमि

शासकीय भूमि

नूतनबाई की शेष भूमि

नेमीचंद पि. जीवनला लकी भूमि

भुमेश्वरी पिता चैनसिह बगैरह कीशेष भूमि 1967

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

पिता

0.04 नेमीचंद

3

कृषि

527/3 /1

भूमिस्वामी

जाति नि.ग्रा.

जीवनलाल पंवार भूमिस्वामी

शासकीय भूमि

नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार कीशेष भूमि

नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि

रविन्द्र विमला बगैरह पिता जोहरला ल अहीर की भूमि

0.04

4

कृषि

527/3 /2

भूमिस्वामी

शासकीय भूमि

रविन्द्र विमला बगैरह पिता जोहरला ल अहीर कीभूमि

नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि

नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार कीशेष भूमि

0.04

5

कृषि

488/3 /1

भूमिस्वामी

नूतनबाई कीभूमि

शासकीय भूमि

नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि

नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि

0.03

6

नेमीचंद पिता

कृषि

488/3 /2

भूमिस्वामी

नूतनबाई की भूमि

भूमि शासकीय

जीवनला ल जाति पवार कीशेष भूमि

नेमीचंद पिता शेष भूमि जीवनलाल जाति पवार की

भुमेश्वरी

7 492/1

/1

नूतनबाई की भूमि

मानेश्वरी की भूमि

कृषि

भूमिस्वामी

भूमि शासकीय

पिता बगैरह की चैनसिह शेष भूमि

नूतनबाई जाति पिता नि.ग्रा.

चैनसिंह 0.04 भूमेश्वरी पत्नी रामेश्वर पंवार भूमिस्वामी

0.04

8 492/1

/2

नूतनबाई की भूमि

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय भूमि

उर्मिला, प्रमिला /उदर्या संह बगैरह की भूमि

भुमेश्वरी पिता चैनांसह बगैरह की शेष भूमि

9 2/1

0.14 सेमेन्द्र पुत्र जागेश्वर जाति पंवार नि. बरघाट भूमिस्वामी

शासकी य भूमि

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय भूमि

जागेश्वर पिता जीवनलाल पवार की शेष भूमि

मनोज विनोद बगैरह पिता शोभाराम पवार की भूमि

0.43

9

योग

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- कांचनामंडी जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1968

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 11 मार्च 2024

क्र. 1853-भू-अर्जन-2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

कांचनामंडी जलाशय परियोजना

1 - परियोजना का नाम

2- भूमि का विवरण:-

सिवनी

(क) जिला

बरघाट

प.ह.न.- 43 (ख) तहसील

ब.नं.:-479

मानेगांवकला

(ग) नगर/ग्राम

0.05 हेक्टेयर

संरचन

वृक्ष (घ) लगभग क्षेत्रफल

सीमाएं

हितबद्व व्यक्ति का

T सर्वेक्षण

नाम और पता

कमांक

पश्चिम

स. क.

दक्षिण पूर्व

उत्तर

प्रकार

संख्या प्लिंथएरिया

प्र गर्गा त कि स्म Lelfaresebefore क्षेत्रफल(हे०में)

14 ANOOK102beffe

Nubk142bottlibd

11 12 13

10

9

8

7

6

5

4

3

क्षत्रपति

2

1

सचिन,

सचिन,

0.05

नितिन

1 336/1

शासकीय भूमि

क्षत्रपति पिता टेकचंद जाति पंवार नि.ग्रा. भूमिस्वामी

पिता टेकचंद की शेष भूमि

कृषि

भूमिस्वामी

द जाति

तेली की

नितिन वगैरह पिता फकीरचंद जाति तेली की भूमि

वगैरह पिता फकीरचं भूमि

0.05

1

योग

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - कांचनामंडी जलाशय परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 12 मार्च 2024

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०२/ अ-82 /2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में परिसम्पत्ति दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण कमांक ०२/ अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम फतेहपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष परिसम्पत्ति जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की परिसम्पत्ति की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -19 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची 2:-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम फतेहपुर की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण

तहसील- नरसिंहगढ़

परिसम्पत्ति:-

नाम

स.कं.

2

1

1 सूरजसिंह पिता घासीराम

2 दामोदर पिता मांगीलाल

3 घासीराम हेरिसिंह हनुमतसिंह पिता तुलाराम

4 घासीराम पिता तुलाराम

मोतीलाल पिता जगन्नाथ

5

6 इन्दरसिंह जगदीश पिता जालमसिंह

योग:-

जिला-राजगढ़

रिमार्क परिसम्पत्ति का प्रकार

रकबा (वर्ग मीटर)

5

4

3

2.25

शोचालय

101.60

टीन शेड

7.28

छतरी

1.80

चबूतरा

12.54

चबूतरा

11.20

चबूतरा

4.84

चबूतरा

141.51

भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

1970

कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. Q-23-24- भू-अर्जन

(देखिये धारा 11 )

कोठा पटवारी हल्का नं. 49 तहसील कुरवाई

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग कोठा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा को कोठा बैराज परियोजना अंतर्गत कोठा बैराज निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र . शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए ) /344/2018/एम.पी.एस. /31/1740/ भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं कोठा बैराज परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक 2350 / SEIAA/ भोपाल दिनांक 21/08/2020 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के अनुसार ऐसी परियोजना जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होंगें । परियोजना के निर्माण से लगभग विदिशा जिले के 79ग्रामों की 20,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।

कोठा बैराज परियोजना

(1) परियोजना का नाम :-

(2) भूमि का विवरण:-

विदिशा

1.जिला

कुरवाई

2. तहसील

कोठा

3. ग्राम

49

4. पटवारी हल्का नं.

0.375 हे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची -01:

शेष रकवा

अर्जित रकवा

खसरा नंबर कुल रकवा

क्र.

भूमि स्वामी कानाम

स्वामित्व का प्रकार

7

6

5

4

3

2

1

1.371

0.065

1.436

129/3/1

भूमिस्वामी

1 महेन्द्रसिंह पुत्र रामलाल जाति दांगी पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.834

0.052

0.886

129/4/1

भूमिस्वामी

2 धरमेन्द्र सिंह पुत्र भरत सिंह जाति दांगी , पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा.

0.686

0.068

0.754

भूमिस्वामी

3 महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.020

0.025

0.045

132/1/1

भूमिस्वामी

4 महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 1971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

0.315

0.060

0.375

133/2

भूमिस्वामी

5 प्रकाश पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पत्ता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी रामकृष्ण पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी विनोद पुत्र कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी सुनिताबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी प्रभाबाई पुत्री कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी मथुराप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 381/2227 भाग भूमि स्वामी नारायणप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी नवनीतराम पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी शांतिबाई पुत्री कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी

0.096

0.022

0.118

134/1

भूमिस्वामी

6 गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहमण्पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.240

0.065

0.305

135/2

भूमिस्वामी

7 प्रकाश पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी रामकृष्ण पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी विनोद पुत्र कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी सुनिताबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी प्रभाबाई पुत्री कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी मथुराप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 381/2227 भाग भूमि स्वामी नारायणप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी नवनीतराम पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी शांतिबाई पुत्री कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी

1.293

0.003

1.296

141/1

भूमिस्वामी

8 सुरेश बाबू पुत्र बेनीप्रसाद जाति ब्राहम्ण कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.069

0.015

0.084

142/1

भूमिस्वामी

9 गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहमण्पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

4.924

0.375

5.299

9किता

योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1972

तहसील जला

2

कुरवाई 1 विदिशा

::अनुसूची -02::

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

शासकीय भूमि का लगभग (हे. में )

निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

धारा -11 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रधिकृत अधिकारी

7

6

5

4

3

0

0.375

कोठा

कोठा बैराज परियोजना के बैराज एवं डूब क्षेत्र हेतु ।

अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी राजस्व कुरवाई जिला विदिशा

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के र अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंज बासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बुद्धेश कुमार वैद्य, कलेक्टर एवं उपसचिव.

1973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी भीकनगांव , जिला खरगौन, मध्यप्रदेश

भीकनगांव, दिनांक 18 मार्च 2024 क्र. 648-री-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र. 0265- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 181 / भू-अर्जन /री-1 / 2024 , भीकनगांव, दिनांक 13.01.2024 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा - रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन / डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की स आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.02.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित को जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.019

49

भीकनगांव

खरगोन

0.019

50/1

ग्राम- रुखड़िया,

0.026

प.ह.नं.-

50/3

06/72,

0.018

54/2

0.011

54/3/4 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1974

तहसील

जिला

खसरा कमांक

जस्वठीकनगांवजिलाखरगोनम.प्र

वा कमाक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित को जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.010

66/3/4

भीकनगांव

खरगोन

0.011

54/3/1

0.002

ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.-

66/3/1

0.006

06/72,

66/3/2

0.007

66/3/3

0.038

86/1

0.023

65

0.038

64/2

0.059

76/1

0.035

76/3

0.322

15

कुल योग

क्र. 651 -री- भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र. 0266- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 184 / भू-अर्जन/ री-1 / 2024 , भीकनगांव, दिनांक 13.01.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन / डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में. उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.02.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

1975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

भीकनगांव

1 खरगोन

ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74,

भीकनगांव

खरगोन

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.025 16/5

0.023 17/1

0.024 31/1

0.030 15/1

0.030 15/2

0.034 15/3

0.030 202/7

0.013

ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74, 202/12/2

0.016 32/1/2

0.225 09

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1976

बड़वाह, दिनांक 13 मार्च 2024 क्र. 764-री- भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र. 0702- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 342/ री-1 / 2023 , बड़वाह, दिनांक 25.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन -1 , ग्रेविटी मेन-2 एवं ग्रेविटीमेन-2 की ब्रांच माईनर आर.एम.-4 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लछोरा , प.ह.नं. 19 , तहसील सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.005

28/4

सनावद

खरगोन

0.008

ग्राम- लछोरा,

प.ह.नं. 19

28/5

0.008

30/1

0.005

30/2

0.031

33/1

0.007

44/11

0.020

31/8

0.011

D 1977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

0.008

14/5

सनावद

1 खरगोन

0.013

14/4

3

ग्राम- लछोरा,

प.ह.नं. 19

 14/3         0.008
 10/1         0.005
 10/2         0.006
 10/3         0.006
10/4/1        0.007
 10/5         0.008
 44/8          0.004
 44/9          0.004
44/12          0.002
44/13          0.003
44/14          0.003
44/15          0.003
 45/1          0.004
 45/2          0.010
 50/1          0.007
  50/2         0.004
  50/3         0.006
  50/4         0.009
  50/5         0.009
  50/6         0.006
  51/1         0.012
  58/1         0.008
  58/2         0.003
  57/4          0.030
  56/1          0.017
  57/3          0.014
  56/4          0.007
  37           0.321

कुल योग

प्रताप कुमार अगास्या, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1978

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 43-भू-अर्जन-प्र.क्र. 01 -अ-82-2022-23

नीमच, दिनांक 12 मार्च 2024

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है । 1. परियोजना का नाम

2. भूमि का विवरण

:

1. जिला

:

2. तहसील

3. ग्राम

4. प.ह.नं.

:

बाण्दा लघु सिंचाई योजना के डूब में प्रभावित होने से

नीमच

सिंगौली

बाण्दा

13

अनुसूची - 01

(अ) निजी मकानों की सूची

बाण्दा तालाब योजना के डूब में प्रभावित बाण्दा गांव के मकानों का मुल्यांकन पत्रक

ग्राम -बाण्दा

मकान न.

मुखिया का नाम

स.क्र.

तहसील- सिंगौली

मकान का प्रकार

(

सर्वे नं.

मकान का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी में) मकान का क्षेत्रफल लंबाई X चौड़ाई वर्ग मी. में)

मकान / छत की

स्थिति

3

2

1

विश्ना-भुवाना भील

कवेलु

1

1

बासबल्ली

बासबल्ली

टिन

दिवाल आरबीसी

योग

टिन

शंकर -विश्ना भील

2

2

दिवाल

योग

टिन

भूरालाल-परथा

3

3

आरबीसी

6

42.88 6.7 X 6.4-42.88

275/1

16.00

4X4=16

13.60 4X 3.4-13.6

23.52 7.35 X 3.2-23.52

9.11 20.25 X 0.45-9.1125

1.44 1.2X 1.2-1.44

106.55

21.06 5.4X 3.9-21.06

275/1

9.11 20.25 X 0.45-9.1125

30.17

59.36 10.6 X 5.6-59.36

275/1

1.44 1.2X 1.2-1.44 1979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 11

दिवाल

योग

275/1

टिन

भेरूलाल-रामा

4

4

टिन

आरबीसी

योग

275/1 प्रकाश- परथा भील

कवेलु

5

5

दिवाल

योग

275/1

टिन

सेउ बाई पत्नी परथा भील

6

6

आरबीसी दिवाल

योग

275/1

आरबीसी

देउबाई-कालूराम भील

7

7

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1 पारस -विश्ना भील

कवेलु

8

8

कवेलु

आरबीसी

आरबीसी

आरवीसी

दिवाल

आरबीसी

11

दिवाल

योग

275/1

टीन

मुकेश-कन्हैयालाल भील

9

9

टीन

9A

दिवाल

योग

275/1

टीन

शैतान- देवा भील

10

10

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

बासवल्ली

योग

275/1

आरबीसी

बाबु-शंकर

12

11

कवेलु

आरबीसी

दिवाल

बासबल्ली

योग

275/1

कवेलु

सिताबाई-प्रेमा

13

12

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

बासबल्ली सुन्दरबाई वेवा शंकर

14

13

आरवीसी

दिवाल

11.70

26 X 0.45-11.7

72.50

21.35

6.1 X 3.5 = 21.35

40.00

10 X4=40

1.44

1.2X1.2-1.44

62.79

22.57

6.1X 3.7 = 22.57

12.47

27.7 X 0.45-12.465

35.04

21.09 5.7 X3.7-21.09

1.44

1.2X 1.2-1.44

12.56

27.9 X 0.45-12.555

35.09

20.91

5.65 X 3.7-20.905

1.44

1.2 X 1.2-1.44

19.10

42.45 X 0.45-19.1025

41.45

44.40

12X 3.7-44.4

23.56

6.2X 3.8-23.56

39.00

6.5 X6=39

11.48

4.25 X 2.7-11.475

1.44

1.2X 1.2-1.44

14.54

32.3 X 0.45-14.535

31.54

8.3 X 3.8-31.54

19.94

44.3 X 0.45-19.935

185.89

58.50

9 X 6.5=58.5

63.71

13.7 X 4.65-63.705

5.63

12.5 X 0.45-5.625

127.83

21.06

5.85 X 3.6-21.06

15.21

5.85 X 2.6= 15.21

1.44

1.2X 1.2-1.44

11.48

25.5 X 0.45-11.475

9.00

3X3=9

58.19

20.10

6.7 X 3=20.1

20.10

6.7 X 3=20.1

1.44

1.2X 1.2-1.44

4.05

9 X 0.45=4.05

9.00

3X 3=9

54.69

31.80

6X 5.3=31.8

1.44

1.2X 1.2-1.44

2.39

5.3 X 0.45-2.385

35.63

21.60

4.8 X4.5-21.6

1.44

1.2X 1.2-1.44

5.94

13.2 X 0.45-5.94 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1980

योग

275/1

कैलाश-शंकर

कवेलु

15

14

टीन

आरबीसी

दिवाल

योग

मांगीलाल-उदा भील

275/1

आरबीसी 16

15

आरबीसी 17

टीन

दिवाल

योग

275/1

आरबीसी

उदा-अमरा

18

16

आरबीसी 19

योग

275/1

आरबीसी

शंभुलाल-उदा

20

17

टीन

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

टीन

सुखलाल रतना भील

20A

बासबल्ली

दिवाल

योग

275/1

टीन

प्रेमचन्द्र कन्हैयालाल

21

18

टीन

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

टीन

कन्हैयालाल कालू

22

19

आरबीसी

दिवाल

टीन

टीन

योग

275/1

टीन

सुरेश- भेरू भील

23

20

आरबीसी

योग

275/1

टीन

रमेश- तुलसीराम

24

21

दिवाल

योग

275/1

रतन-तुलसीराम

कवेलु 25

22

दिवाल

योग

275/1

टीन

तुलसीराम-कालू

26

23

275/1

बासबल्ली

रामीबाई तुलसीराम

दिवाल

योग

28.98

19.20 6.4X 3 =19.2

19.20 6.4 X 3 = 19.2

1.44

1.2X 1.2-1.44

8.24 18.3 X 0.45-8.235

48.08

43.58

7.45 X 5.85-43.5825

1.44 1.2X 1.2-1.44

22.57 6.1 X 3.7-22.57

2.88 6.4X 0.45-2.88

70.47

19.50 5.2X 3.7519.5

19.50 5.2X 3.75 = 19.5

39.00

20.10 6.7 X 3 =20.1

20.10 6.7 X 3 = 20.1

1.44

1.2 X 1.2-1.44

2.16 4.8 X 0.45 2.16

43.80

23.04 6.4X 3.6-23.04

16.00 6.4X2.5=16

9.32

20.7 X 0.45-9.315

48.36

38.00 9.5 X4-38

9.00

3X 3=9

22.80 9.5 X 2.4-22.8

1.44 1.2X 1.2-1.44

7.94

17.65 X 0.45-7.9425

79.18

21.24 5.9 X 3.6-21.24

1.44

1.2 X 1.2-1.44

3.20 7.1 X 0.45-3.195

15.20 4X 3.8-15.2

6.72

3.2X 2.1-6.72

47.80

27.20 6.8X 4=27.2

1.44

1.2 X 1.2-1.44

28.64

24.79

7.4X 3.35 =24.79

6.57

14.6 X 0.45-6.57

31.36

40.92

6.6 X 6.2=40.92

9.41

20.9 X 0.45-9.405

50.33

20.10 6X 3.35-20.1

21.32 5.2X 4.1-21.32

5.40 12X 0.45=5.4

46.82 1981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

275/1

टीन

देवा-कालू

27

24

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

शंकर- देवा

275/1

टीन

28

25

बासबल्ली

दिवाल

योग

275/1

टीन

उंकार- तुलसीराम

29

26

दिवाल

योग

275/1

टीन

नारू-भागु

30

27

दिवाल

275/1

कवेलु

नारू-भागु

43

आरबीसी

टीन

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1 लाभचन्द- रतना

कवेलु

31

28

टीन

दिवाल

योग

275/1

टीन

शांतिलाल-भंवरलाल

36

29

बासबल्ली

दिवाल

आरबीसी

टीन

36A

दिवाल

योग

275/1

बासबल्ली

भंवरीबाईबेवा भंवरलाल

37

30

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

कवेलु

शंभुलाल-छीतरमल

38

31

कवेलु

टीन

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

शंकर-मांगीलाल

कवेलु

39

32

आरबीसी

दिवाल

आरबीसी

योग

275/1

मांगीलाल खेमा

कवेलु

40

33

आरबीसी

टीन

39.00

6.5 X 6=39

23.20

8X 2.9=23.2

1.44

1.2 X 1.2-1.44

2.70

6X 0.45-2.7

66.34

22.94

6.2X 3.7-22.94

44.64

7.2X 6.2=44.64

11.93

26.5 X 0.45-11.925

79.51

26.64

7.4X 3.6-26.64

5.67

12.6 X 0.45-5.67

32.31

25.16

6.8X 3.7-25.16

63.27

140.6 X 0.45-63.27

11.40

4.3 X 2.65-11.395

22.94

6.2X 3.7-22.94

21.20

8 X 2.65= 21.2

1.44

1.2X 1.2-1.44

9.77

21.7 X 0.45-9.765

155.17

12.88

5.6X 2.3=12.88

16.80

5.6X 3= 16.8

8.01

17.8 X 0.45-8.01

37.69

24.12

6.7 X 3.6-24.12

19.43

6.7 X 2.9-19.43

7.74

17.2X 0.45-7.74

1.44

1.2X 1.2-1.44

16.15

4.25 X 3.8-16.15

2.70

6X 0.45=2.7

71.58

18.00

5X 3.6-18

1.44

1.2 X 1.2-1.44

6.98

15.5 X 0.45-6.975

26.42

17.69

6.1 X 2.9-17.69

15.96

5.7 X 2.8-15.96

41.72

10.3 X 4.05 41.715

21.96

6.1 X 3.6-21.96

11.43

25.4X 0.45-11.43

108.76

19.14

5.8X 3.3-19.14

1.44

1.2 X 1.2-1.44

4.50

10 X 0.45=4.5

32.79

8.3 X 3.95-32.785

57.87

9.50

3.8X 2.5-9.5

1.44

1.2X 1.2-1.44

12.54

3.8 X 3.3-12.54 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1982

योग

275/1

टीन

सुगनाबाई बेवा रोडमल

41

34

आरबीसी

दिवाल

योग

कल्याण-भागु 2 मकान

275/1

कवेलु

42

35

कवेलु

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1 नारू-प्रथा

कवेलु

44

37

आरबीसी

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

आरबीसी

शंभुलाल होकमा

45

38

टीन

आरबीसी

पीएम आवास

45 A

योग

275/1 छीतरमल-कुका

कवेलु

46

39

आरबीसी

टीन

दिवाल

टीन

90B

योग

275/1

आरबीसी

देवीलाल छीतरमल

47

40

आरबीसी

आरबीसी

दिवाल

टीन

51

टीन

योग

275/1

टीन

राजु-छीतरमल

48

41

आरबीसीं

योग

275/1

कवेलु

कालुराम-छीतर

49

42

टीन

योग

275/1

टीन

भगवानलाल छीतरमल

50

43

आरबीसी

योग

275/1

गेन्दमल-सेवा

कवेलु

52

44

आरबीसी

आरबीसी

दिवाल

275/1

आरबीसी शंकरलाल गेंदमल

52A

कवेलु

23.48

25.62 6.1 X 4.2-25.62

1.44

1.2 X 1.2-1.44

11.34 25.2 X 0.45-11.34

38.40

25.20 6.3 X 4= 25.2

49.20

12X 4.1-49.2

21.83 5.9 X 3.7-21.83

4.55

10.1 X 0.45-4,545

100.78

22.63

7.3 X 3.1-22.63

1.44 1.2 X 1.2-1.44

26.28 7.3X 3.6-26.28

16.16

35.9 X 0.45-16.155

66.51

35.28 6.3 X 5.6-35.28

20.70 6.9X 3 =20.7

1.44 1.2X 1.2-1.44

33.95 9.7 X 3.5-33.95

91.37

44.40 7.4X 6-44.4

1.44

1.2X 1.2-1.44

71.40 11.9 X 6=71.4

15.17 33.7 X 0.45-15.165

71.40 11.9 X6=71.4

203.81

49.14

7.8X 6.3=49.14

5.16 4.3 X 1.2-5.16

1.44 1.2 X 1.2-1.44

2.43

5.4X 0.45-2.43

27.78 10.1 X 2.75 = 27.775

41.41 10.1 X 4.1-41.41

127.36

35.10 7.8 X 4.5-35.1

1.44 1.2X 1.2-1.44

36.54

13.64

6.2X 2.2= 13.64

24.80

6.2X 4-24.8

38.44

45.14

7.4X 6.1-45.14

1.44 1.2X 1.2-1.44

46.58

10.44

5.8 X 1.8-10.44

22.04 5.8 X 3.8-22.04

1.44

1.2 X 1.2-1.44

2.93 6.5 X 0.45-2.925

22.04

5.8 X 3.8-22.04

10.44 5.8 X 1.8-10.44 1983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

बासबल्ली

दिवाल

योग

275/1

टीन

मोहम्मद हनीफ पीरमोहम्मद

53

45

आरसीसी

दिवाल

योग

275/1

टीन

राजू- भंवरलाल

54

46

आरबीसी

बासबल्ली

दिवाल

योग

275/1 सिपूलाल-उंकारलाल

55

47

आरबीसी आरबीसी

बासबल्ली

दिवाल

योग

275/1

टीन

कमलेश- उंकारलाल

56

48

आरबीसी

बासबल्ली

योग

275/1

टीन

प्रेमचन्द उंकारलाल

57

49

आरबीसी

आरबीसी

टीन

योग

275/1

आरबीसी

बाबूलाल-उंकारलाल

58

50

आरबीसी

आरबीसी

योग

275/1

टीन

रूकमाबाई बेवा उंकारलाल

59

51

योग

275/1

आरबीसी

प्रकाश-भेरूलाल

60

52

टीन

बासबल्ली

बासबल्ली

दिवाल

आरबीसी

योग

275/1

कवेलु

प्रहलाद-मथुरालाल

61

53

बासबल्ली

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

कवेलु

मथुरालाल-भेरूलाल

62

54

दिवाल

योग

275/1

कवेलु

कालीबाई बेवा गोकुल

63

55

टीन

15.36

4.8 X 3.2-15.36

2.93

6.5 X 0.45-2.925

87.61

55.86

9.8 X 5.7-55.86

13.33

4.3 X 3.1-13.33

10.94

24.3 X 0.45-10.935

80.13

20.80 5.2X4=20.8

1.44

1.2 X 1.2-1.44

15.08

5.2X 2.9 =15.08

2.41

5.35 X 0.45-2.4075

39.73

35.96

5.8 X 6.2-35.96

1.44

1.2 X 1.2-1.44

20.46

6.2X 3.3-20.46

9.23 20.5 X 0.45-9.225

67.09

20.30

5.8 X 3.5=20.3

1.44 1.2X 1.2-1.44

15.66

5.8 X 2.7-15.66

37.40

14.58

5.4 X 2.7-14.58

18.90

5.4X 3.5=18.9

1.44

1.2X 1.2-1.44

9.69

3.4X 2.85-9.69

44.61

19.72

5.8 X 3.4-19.72

1.44

1.2 X 1.2-1.44

16.53

5.8 X 2.85= 16.53

37.69

26.25

7.5X 3.5= 26.25

26.25

35.28

8.4 X4.2=35.28

7.80

3X2.6-7.8

14.04

5.4 X 2.6-14.04

38.40

12X 3.2-38.4

4.14

9.2X 0.45-4.14

1.44

1.2X 1.2-1.44

101.10

17.89

4.9X 3.65-17.885

12.25 4.9 X 2.5-12.25

9.90

4.5 X 2.2-9.9

1.44

1.2X 1.2-1.44

14.92

33.15 X 0.45-14.9175

56.39

23.04

6.4X 3.6-23.04

10.08

22.4 X0.45-10.08

33.12

29.60

8X 3.7-29.6

21.60

8 X 2.7= 21.6 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1984

दिवाल

आरबीसी

टीन

63 A

दिवाल

योग

गोकुल-नारायण

आरबीसी

275/1 70

56

बासबल्ली

बासबल्ली

दिवाल

योग

बासबल्ली 275/1

राजु-भागु

71

57

टीन

टीन

कवेलु

बासबल्ली

दिवाल

आरबीसी

योग

घासीराम-देवा

टीन

275/1 72

58

आरबीसी

आरबीसी

बासबल्ली

दिवाल

आरबीसी 72A

योग

सोहन-सेवा

275/1

कवेलु

73

59

बासबल्ली

बासबल्ली

आरबीसी

योग

कजोड-सेवा

275/1

74

कवेलु

60

बासबल्ली

आरबीसी

टीन

74A

योग

राधेश्याम-रोडमल

275/1

आरबीसी 75

61

टीन

दिवाल

योग

275/1

आरबीसी

प्रेमीबाई-रोडमल

76

62

टीन

दिवाल

योग

275/1

प्रेमचन्द-घासीराम

टीन

77

63

टीन

दिवाल

योग

विश्ना-देवा

275/1

कवेलु 78

64

13.10 29.1 X 0.45-13.095

1.44

1.2 X 1.2-1.44

37.20 9.3 X 4=37.2

4.32

9.6X 0.45-4.32

107.26

20.24 5.7 X 3.55 = 20.235

17.10 5.7 X 3 = 17.1

14.40 4.8X 3=14.4

14.04 31.2 X 0.45-14.04

65.78

18.00 5X 3.6-18

12.60 3.6 X 3.5-12.6

18.55 5.3 X 3.5-18.55

15.75 4.5 X 3.5 =15.75

14.40 4.5 X 3.2-14.4

4.91 10.9 X 0.45-4.905

1.44 1.2X 1.2-1.44

85.65

23.76 7.2X 3.3 =23.76

26.64 7.2X 3.7-26.64

1.44 1.2X 1.2-1.44

9.10 3.5 X 2.6-9.1

2.84 6.3 X 0.45-2.835

27.01

7.3 X 3.7-27.01

90.79

50.70 7.8 X 6.5-50.7

23.40 7.8X 3 =23.4

11.10 3.7 X 3= 11.1

1.44 1.2X 1.2-1.44

86.64

41.60 6.5 X 6.4-41.6

13.44 6.4X 2.1-13.44

1.44 1.2 X 1.2-1.44

34.92

9.7 X 3.6-34.92

91.40

21.09

5.7 X 3.7-21.09

19.38 5.7 X 3.4=19.38

4.46

9.9 X 0.45-4.455

44.93

21.09 5.7 X 3.7-21.09

19.38

5.7 X 3.4-19.38

8.28 18.4 X 0.45-8.28

48.75

43.86

6.8 X 6.45-43.86

6.37

3.35 X 1.9-6.365

3.56 7.9X 0.45-3.555

53.78

15.64 4.6 X 3.4-15.64 1985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

दिवाल

योग

275/1

टीन

कालुराम-गेन्दमल

79

65

टीन

दिवाल

दिवाल

योग

275/1

आरबीसी

नारायण-कन्हैयालाल

80

66

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

बासबल्ली

योग

275/1 कन्चैयालाल- देराम

कवेलु

81

67

बासबल्ली

बासबल्ली

दिवाल

योग

275/1

रमेश-देवा

कवेलु

82

68

आरबीसी

83

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1 शंकर-भीमा

84

69

टीन टीन

आरबीसी

दिवाल

टीन

84A

योग

275/1

बासबल्ली

सुन्दरबाई बेवा भीमा

85

70

योग

275/1

टीन

लालुराम-कन्हैयालाल

86

71

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

आरबीसी

शंकरलाल-नारायण

87

72

टीन

टीन

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

टीन

हिरालाल-नारायण

88

73

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

आरबीसी सुन्दरबाई-नारायण

89

74

आरबीसी

योग

2.25

5 X 0.45-2.25

17.89

22.40 6.4X 3.5-22.4

17.50 5X 3.5-17.5

3.15

7 X 0.45-3.15

2.12

4.7 X 0.45-2.115

45.17

26.65

7.3 X 3.65-26.645

18.98

7.3 X 2.6-18.98

1.44

1.2X 1.2-1.44

11.79 26.2 X 0.45-11.79

9.24

3.3 X 2.8-9.24

68.10

20.16 5.6 X 3.6 = 20.16

20.16

5.6X 3.6-20.16

11.76

5.6 X 2.1-11.76

7.20

16X 0.45=7.2

59.28

31.20

7.8 X 4= 31.2

22.58

6.45 X 3.5 = 22.575

1.44 1.2 X 1.2-1.44

11.16 24.8 X 0.45-11.16

66.38

25.97

5.3 X 4.9-25.97

27.09

6.3 X4.3-27.09

1.44

1.2X 1.2-1.44

2.95

6.55 X 0.45-2.9475

17.57

4.8 X 3.66-17.568

75.02

22.80

5.7 X4-22.8

22.80

21.60

6X 3.6=21.6

16.20

6X 2.7=16.2

1.44

1.2X 1.2-1.44

20.75

46.1 X 0.45-20.745

59.99

30.96

8.6X 3.6-30.96

22.36

8.6 X 2.6-22.36

18.88

5.9 X 3.2-18,88

1.44

1.2 X 1.2-1.44

10.44

23.2 X 0.45-10.44

84.08

40.02

6.9 X 5.8=40.02

1.44

1.2 X 1.2-1.44

7.25

16.1 X 0.45-7.245

48.71

24.80

6.2X4= 24.8

1.44

1.2X 1.2-1.44

26.24 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1986

48.72

11.6 X 4.2=48.72

275/1

आरबीसी

20.68 सुनील रामेश्वरलाल -3

90

75

9.4X 2.2-20.68

टीन

6.84

15.2 X 0.45-6.84

दिवाल

28.47

7.8 X3.65-28.47

टीन

8.78 90A

19.5 X 0.45-8.775

दिवाल

योग

113.49

28.08

पन्नालाल-भेरू

7.2X 3.9-28.08

274/1/1

टीन

36.98 91

76

7.25 X 5.1-36.975

बासबल्ली

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

22.88

50.85 X 0.45=22.8825

दिवाल

0.45

7.45 X 3.7-0.45

पी एम आवास

89.83

91A

योग

23.08

6.5 X 3.55-23.075

274/1/1

टीन

31.85 सुरेश-देवा

92

77

6.5 X 4.9-31.85

बासबल्ली

20.46

6.6X 3.1= 20.46

बासबल्ली

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

16.56

36.8 X 0.45-16.56

दिवाल

93.39

योग

18.00

5 X 3.6=18

274/1/1

टीन

कचरूमल देवा

11.25 93

78

5 X 2.25= 11.25

कवेलु

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

15.17

33.7 X 0.45-15.165

दिवाल

10.15

3.5 X 2.9-10.15

टीन

56.01

94

37.83 योग

9.7X 3.9-37.83

274/1/1

आरबीसी

29.10 शंभुलाल-नारायण (3

95

9.7 X 3 =29.1

79

टीन

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

25.20

6.3 X 4 =25.2

टीन

5.74

12.75 X 0.45-5.7375

दिवाल

23.40

52X0.45=23.4

122.71

दिवाल

योग

23.37

6.15 X 3.8-23.37

274/1/1

18.45

कवेलु

शिवराज-देवीलाल

96

6.15 X 3-18.45

80

टीन

7.79

17.3 X 0.45-7.785

दिवाल

49.61

योग

23.80

6.8X 3.5=23.8

274/1/1

33.95

कवेलु

भूरीबाई बेवा देवीलाल

97

81

9.3 X 3.65-33.945

आरसीसी

4.68

10.4 X 0.45-4.68

दिवाल

7.79

17.3 X 0.45-7.785

दिवाल

70.21

187.22 योग

13.45 X 13.92-187.224

274/1/1

आरसीसी

216.14

सुखलाल-कालुराम

99

82

20.2 X 10.7-216.14

आरसीसी

403.36

योग

26.64

7.2X 3.7-26.64

274/1/1

टीन

91.56 शंकरलाल कालुराम

100

10.9 X 8.4-91.56

83

274/1/1

टीन

118.20 शंकरलाल कालुराम

101

योग

22.32

6.2X 3.6-22.32

274/1/1

आरबीसी

17.36 श्यामलाल-माधुलाल

102

6.2X 2.8-17.36

84

बासबल्ली

39.68

योग 1987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

274/1/1

टीन

माधुलाल-कालू

103

85

कवेलु

कवेलु

आरबीसी

बासबल्ली

दिवाल

योग

274/1/1

कवेलु

सोहनीबाई बेवा नारायण

104

86

टीन

दिवाल

आरबीसी

104A

आरबीसी

दिवाल

योग

274/1/1

बासबल्ली

चन्दालाल -विश्ना

105

87

बासबल्ली

दिवाल

योग

274/1/1

आरबीसी

अमरचन्द भगवान

106

88

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

बासबल्ली

दिवाल

पी एम आवास

योग

275/1

आरबीसी

दुदालाल-भगवान

107

89

बासबल्ली

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

कवेलु

धापुबाई-भगवान

108

90

दिवाल

योग

275/1

आरबीसी

बाबूलाल-नारूलाल

109

91

बासबल्ली

275/1

आरबीसी

केशीबाई देवीलाल

109A

दिवाल

11.76

4.2 X 2.8-11.76

22.32

6.2X 3.6-22.32

6.16

2.2X 2.8-6.16

1.44

1.2X 1.2-1.44

21.42

5.1 X 4.2= 21.42

15.75

35 X 0.45-15.75

78.85

23.40

6.5 X 3.6=23.4

18.20

6.5 X 2.8=18.2

2.84

6.3 X 0.45-2.835

85.92

11.77 X 7.3-85.921

1.44

1.2X 1.2-1.44

1.98

4.4X 0.45-1.98

133.78

39.24

10.9 X 3.6-39.24

15.66

5.8 X 2.7=15.66

7.74

17.2X 0.45-7.74

62.64

24.48

7.2X 3.4-24.48

22.32

7.2X 3.1-22.32

1.44

1.2 X 1.2-1.44

2.25

5X 0.45-2.25

17.16

5.2X 3.3-17.16

11.66

25.9 X 0.45-11.655

43.49

11.15 X 3.9-43.485

122.79

24.12

6.7 X 3.6=24.12

23.04

6.4X 3.6-23.04

17.42

6.7 X 2.6-17.42

1.44

1.2X 1.2-1.44

9.90

22X0.45-9.9

75.92

26.64

7.2X 3.7-26.64

4.95

11 X 0.45-4.95

31.59

18.70

5.5 X 3.4-18.7

17.05

5.5 X 3.1=17.05

1.44

1.2 X 1.2-1.44

5.45

12.1 X 0.45-5.445

22.94

6.2X 3.7-22.94

पी एम आवास

योग

274/1/1

कवेलु

माधुलाल सेवा

110

92

दिवाल

योग

275/1

टीन

छीतरमल-सोहनलाल

111

93

योग

275/1

कवेलु

मो. हनीफ पीर मोहम्मद

112

टीन

दिवाल

योग

65.58

46.80

7.2X 6.5 =46.8

3.20

7.1 X0.45-3.195

50.00

22.11

6.7 X 3.3-22.11

22.11

22.53

5.3 X 4.25 = 22.525

15.73

4.25 X 3.7-15.725

8.78

19.5 X 0.45-8.775

47.03 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1988

275/1

टीन

शांतिलाल शंकरलाल

113

94

आरबीसी

कवेलु

बासबल्ली

योग

275/1

आरबीसी

बाबुलाल, सुखलाल

98

95

टीन

कवेलु

114

दिवाल

योग

275/1

बासबल्ली

बरजीबाई-विश्ना

115

96

दिवाल

योग

275/1

बासबल्ली

रंगलाल -नाथू

116

97

योग

274/1/1

कवेलु

फूलचन्द कालूराम

133

98

दिवाल

योग

274/1/1

बासबल्ली

कालुराम-लख्मा

134

99

योग

274/1/1

कवेलु

मांगीलाल-कालू

135

100

दिवाल

योग

274/1/1

उदयराम- हरिराम

कवेलु

136

101

टीन

बासबल्ली

दिवाल

योग

274/1/1

टीन

बाबुलाल-हरिराम

137

102

आरबीसी

योग

274/1/1

आरबीसी

कचरूमल हरिराम

138

103

बासबल्ली

आरबासा

योग

274/1/1

आरबीसी

प्यारचन्द-हरिराम

139

104

टीन

आरबीसी

योग

274/1/1

आरबीसी

हरिराम- नारायण

140

105

योग

274/1/1

शंकर- देवा 2 मकान

कवेलु 141

106

टीन

टीन

टीन

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

कवेलु

बासबल्ली

बासबल्ली

बासबल्ली

30.40

8X 3.8=30.4

28.80

8X 3.6=28.8

18.40

8 X 2.3=18.4

24.80

8X 3.1=24.8

102.40

20.16

5.6 X 3.6=20.16

12.88

5.6X 2.3-12.88

31.50

7X4.5-31.5

2.39

5.3 X 0.45-2.385

66.93

22.57

6.1 X 3.7-22.57

5.99

13.3 X 0.45-5.985

28.56

29.60

8 X 3.7-29.6

29.60

19.47

5.9 X 3.3-19.47

4.14

9.2 X 0.45-4.14

23.61

30.71

8.3 X 3.7-30.71

30.71

36.60

6.1 X6-36.6

12.02

26.7 X 0.45-12.015

48.62

37.70

6.5 X 5.8-37.7

25.53

6.9X 3.7-25.53

27.50

5.5 X 5=27.5

3.96

8.8X0.45-3.96

94.69

26.40

8X 3.3-26.4

3.00

2X 1.5=3

29.40

25.46

6.7 X 3.8-25.46

16.08

6.7 X 2.4-16.08

3.00

2X1.5-3

44.54

20.88

5.8 X 3.6=20.88

14.50

5.8X2.5-14.5

1.44

1.2X 1.2-1.44

36.82

34.96

9.2X 3.8 34.96

34.96

21.09

5.7 X 3.7= 21.09

13.68

5.7 X 2.4-13.68

25.56

7.1 X 3.6=25.56

15.58

4.65 X 3.35-15.5775

19.80

5.5X 3.6=19.8

1.44

1.2X 1.2-1.44

13.01

28.9X 0.45-13.005

25.08

6.6X 3.8-25.08

15.18

6.6X 2.3 = 15.18

7.20

3X2.4-7.2

14.44

3.8 X 3.8-14.44 1989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

दिवाल

योग

274/1/1

टीन

बाबरू-लादुराम

142

107

दिवाल

योग

274/1/1

आरबीसी

143

108

लादुराम देवा योग

274/1/1

बासबल्ली

बोतलाल- हरिराम

144

109

आरबीसी

दिवाल

योग

274/1/1

कवेलु

शंभूलाल-वरदा

145

110

बासबल्ली

कवेलु

146

दिवाल

योग

8.06 17.9 X 0.45-8.055

180.11

19.60

5.6X 3.5=19.6

5.67 12.6 X 0.45-5.67

25.27

38.28 6.6 X 5.8-38.28

38.28

37.70 6.5 X 5.8-37.7

1.44 1.2X 1.2-1.44

10.53 23.4 X 0.45-10.53

49.67

23.31 6.3 X 3.7-23.31

15.75 6.3 X 2.5-15.75

19.76

5.2X 3.8-19.76

9.50 21.1 X 0.45-9.495

68.32

25.53 6.9X 3.7-25.53

आरबीसी 274/1/1

कजोड-प्रेमा

147

111

बासबल्ली

आरबीसी

274/1/1

आरबीसी

जयराम प्रेमा

147 A

बासबल्ली

दिवाल

योग

274/1/1 मांगीबाई-चन्दा

कवेलु

148

112

बासबल्ली

भंवरलाल -भेरू

कवेलु

आरबीसी

योग

274/1/1 उदयराम-भंवरलाल

कवेलु

149

113

बासबल्ली

दिवाल

योग

275/1 भंवरलाल-भेरू

कवेलु

150

114

टीन

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

आरसीसी

मोहम्मद हनीफ पीरमोहम्मद

153

टीन

आरबीसी

योग

275/1

कवेलु

मोतीलाल-चुनालाल

151

115

बासबल्ली

बासबल्ली

बासबल्ली

दिवाल

योग

274/1/1

आरबीसी

प्रहलाद-मोतीलाल

152

116

दिवाल

योग

20.70

6.9 X 3 =20.7

1.44 1.2X 1.2-1.44

1.44

1.2X 1.2-1.44

8.96 3.2X 2.8-8.96

10.22

22.7 X 0.45-10.215

68.29

20.72 5.6X 3.7-20.72

14.06 3.8 X 3.7-14.06

7.92 3.6X 2.2-7.92

1.44

1.2X 1.2-1.44

44.14

21.83

6.15 X 3.55-21.8325

6.24

2.6 X 2.4-6.24

2.97

6.6 X 0.45-2.97

31.04

17.00 5 X 3.4-17

12.00 5 X 2.4= 12

1.44 1.2X 1.2-1.44

6.57

14.6 X 0.45-6.57

37.01

56.00 16X 3.5=56

9.61

6.2X 1.55-9.61

6.70 3.35 X 2= 6.7

72.31

41.21

6.7 X 6.15-41.205

26.25

7.5 X 3.5-26.25

22.08

6.9X 3.2 22.08

16.96

5.3 X 3.2-16.96

6.98

15.5 X 0.45-6.975

113.47

26.78

6.3 X 4.25 = 26.775

6.75

15 X 0.45-6.75

33.53 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1990

टीन

274/1/1

तेजमल-कालूराम

154

117

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

274/1/1

टीन

राधेश्याम-कालूराम

155

118

बासबल्ली

योग

274/1/1

पी एम आवास

शंभुलाल भगवानलाल

156

119

योग

274/1/1

प्यारीबाई-मोती

कवेलु

157

120

योग

274/1/1

बासबल्ली

तेजमल-मोती

158

121

दिवाल

योग

आरबीसी 274/1/1

धारूलाल-मोती

159

122

टीन

आरबीसी

दिवाल

योग

274/1/1

मोहनलाल- भंवरलाल

कवेलु

160

123

आरबीसी

दिवाल

योग

274/1/1

चेनराम-भंवरलाल

कवेलु

161

124

आरबीसी

दिवाल

योग

आरबीसी

275/1

लालीबाई-प्रेमचन्द

162

125

टीन

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

बासबल्ली

कस्तुरीबाई-हरला

163

126

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

आरबीसी

सरजूबाई-कजोड

164

127

कवेलु

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

गोकुल-प्यारा

कवेलु 165

128

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

कवेलु

भेरूलाल-गोकुल

166

129

बासबल्ली

योग

21.90

6X 3.65-21.9

14.10

6X 2.35-14.1

1.44

1.2 X 1.2-1.44

2.09

4.65 X 0.45-2.0925

39.53

23.36

6.4X 3.65 = 23.36

20.21

8.6 X 2.35-20.21

43.57

23.40

7.2X 3.25 = 23.4

23.40

42.84

6.8 X 6.3 =42.84

42.84

23.31

6.3 X 3.7-23.31

2.97

6.6X 0.45-2.97

26.28

22.19

6.25 X 3.55= 22.1875

14.38

6.25 X 2.3-14.375

1.44

1,2X 1.2-1.44

6.17

13.7 X 0.45-6.165

44.17

22.26

5.3 X 4.2 22.26

1.44

1.2X 1.2-1.44

5.09

11.3 X 0.45-5.085

28.79

29.68 5.6X 5.3-29.68

1.44

1.2X 1.2-1.44

5.09

11.3 X 0.45-5.085

36.21

20.77

6.2X 3.35-20.77

19.89 5.45 X 3.65-19.8925

1.44

1.2X 1.2-1.44

4.41

9.8 X 0.45-4.41

46.51.

45.00 9X 5=45

1.44 1.2X 1.2-1.44

11.84

26.3 X 0.45-11.835

58.28

24.61

6.65 X 3.7-24.605

8.84 3.4X 2.6-8.84

8.45

3.25 X 2.6-8.45

1.44 1.2X 1.2-1.44

1.31

2.9 X 0.45-1.305

44.64

17.68 5.2X 3.4-17.68

13.00 5.2X 2.5 =13

1.44 1.2X 1.2-1.44

8.24

18.3 X 0.45-8.235

40.36

8.84

2.6X 3.4-8.84

6.50

2.6 X 2.5-6.5

15.34 1991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

275/1 कन्हैयालाल-कजोड

कवेलु

167

130

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

आरबीसी

चतरा-मोडा (2)मकान)

168

131

बासबल्ली

कवेलु

आरबीसी

दिवाल

पी एम आवास

275/1

आरबीसी

योग वाजिद खॉ मोम्महद सलीम (4मकान)

169

132

टीन

टीन

169A

योग

275/1

टीन

प्रभुलाल-कजोड

170

133

टीन

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

टीन

शंकरलाल-भूरा

171

134

बासबल्ली

दिवाल

योग

275/1

कवेलु

काशीबाई-कल्याण

172

135

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

मदन-लख्मा

275/1

आरबीसी

173

136

टीन

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

टीन

श्यामलाल- लख्मा

174

137

टीन

दिवाल

योग

275/1

टीन

बंशीलाल-लख्मा

175

138

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

टीन

कन्हैयालाल-लख्मा

176

139

टीन

आरबीसी

28.20

6X 4.7-28.2

14.72

4.6X 3.2-14.72

1.44

1.2X 1.2-1.44

1.76

3.9 X 0.45-1.755

46.12

20.30

5.8 X 3.5= 20.3

17.40

5.8 X 3=17.4

29.00

5.8X 5=29

1.44

1.2X 1.2-1.44

9.18

20.4 X 0.45-9.18

35.96

5.8X 6.2=35.96

113.28

39.78

11.05 X 3.6 =39.78

88.40

11.05 X 8 =88.4

55.20

9.6X 5.75-55.2

183.38

25.74

6.6 X 3.9-25.74

27.06

6.6X 4.1-27.06

1.44

1.2X 1.2-1.44

0.90

2X0.45=0.9

55.14

18.09

5.4X 3.35-18.09

10.80

5.4X 2=10.8

8.51

18.9 X 0.45-8.505

37.40

13.72

4.9 X 2.8-13.72

12.74

4.9X 2.6-12.74

1.44

1.2X 1.2-1.44

35.9 X 0.45-16.155

16.16 44.06

21.54

5.9X 3.65-21.535

16.52

5.9X 2.8-16.52

1.44

1.2 X 1.2-1.44

18.68

41.5 X 0.45-18.675

58.17

16.20

6X 2.7=16.2

25.55

7 X 3.65-25.55

5.40

12X0.45-5.4

47.15

23.04

6.4X 3.6=23.04

16.64

6.4X 2.6-16.64

1.44

1.2 X 1.2-1.44

5.40

12X 0.45-5.4

46.52

19.84

5.75 X 3.45-19.8375

23.18

6.1 X3.8-23.18

1.44

1.2 X 1.2-1.44 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1992

दिवाल

योग

275/1

टीन

नारायण-गोकुल

177

140

योग

275/1 रामीबाई-देराम

कवेलु

178

141

बासबल्ली

योग

275/1

टीन

श्यामलाल-भंवरलाल

179

142

बासबल्ली

दिवाल

योग

275/1

आरबीसी

पन्नालाल-उदा

180

143

टीन

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

टीन

रामलाल-नन्दा

181

144

कवेलु

बासबल्ली

बासबल्ली

टीन

दिवाल

योग

275/1

टीन

चेनराम-सेवा

183

145

योग

कवेलु

183A

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

कवेलु

बाबुलाल-चेनराम

184

146

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

टीन

सुनील मदन (4 मकान)

185

147

टीन

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

कवेलु

वाजिद खॉ मो. सलीम (4मकान)

148

दिवाल

योग

275/1

आरबीसी

नानुराम-चन्दा

187

149

बासबल्ली

बासबल्ली

दिवाल

योग

275/1

बद्रीबाई-नन्दा

कवेलु

188

150

बासबल्ली

दिवाल

5.31

11.8 X 0.45-5.31

49.77

12.92

4.1 X 3.15-12.915

12.92

20.40

5.1 X4= 20.4

15.30

5.1 X 3= 15.3

35.70

45.99

7.3X 6.3-45.99

16.00 4X 4= 16

7.97

17.7 X 0.45-7.965

69.96

23.94

6.65 X 3.6-23.94

21.28

6.65 X 3.2= 21.28

1.44

1.2X 1.2-1.44

14.58

32.4 X 0.45-14.58

61.24

73.71

18.9 X 3.9-73.71

32.76

7.8 X 4.2-32.76

18.00

6X3 = 18

22.50

7.5 X 3 =22.5

12.00

4X 3 = 12

16.29

36.2X 0.45-16.29

175.26

27.01

7.3 X 3.7-27.01

27.01

46.08

7.2X 6.4-46.08

1.44

1.2 X 1.2-1.44

5.54

12.3 X 0.45-5.535

53.06

33.92

6.4X 5.3-33.92

9.48

3.95 X 2.4-9.48

1.44

1.2X 1.2-1.44

3.65

8.1 X 0.45-3.645

48.49

25.92

7.2X 3.6-25.92

16.43

4.5 X 3.65-16.425

18.25

5X 3.6518.25

7.07

15.7 X 0.45-7.065

67.66

50.60

11X4.6=50.6

16.07

35.7 X 0.45-16.065

66.67

22.44

6.8 X 3.3-22.44

19.72

6.8 X 2.9-19.72

20.00

5 X4=20

7.61

16.9 X 0.45-7.605

69.77

22.42

5.9 X 3.8 = 22.42

16.52

5.9 X 2.8=16.52

9.77

21.7 X 0.45-9.765 1993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

48.71

योग

22.80

6X 3.8-22.8

275/1

बासबल्ली

जगदीश अमरचन्द

1.44 189

151

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

2.70

6X 0.45=2.7

दिवाल

26.94

योग

14.58

5.4X 2.7-14.58

275/1

जगदीश अमरचन्द

कवेलु

14.04 190

152

5.4X 2.6= 14.04

बासबल्ली

7.16

15.9 X 0.45-7.155

दिवाल

35.78

योग

25.90

7.4X 3.5=25.9

275/1

बासबल्ली

जमनालाल जगदीश

25.90 191

153

योग

5.40

2.7 X 2=5.4

275/1

बासबल्ली

नारायण गोकुल

7.16 192

154

15.9 X 0.45-7.155

दीवाल

81.40

11 X 7.4-81.4

आरबीसी

44.69

10.9 X 4.1-44.69

बासबल्ली

138.65

योग

34.56

9.6X3.6-34.56

275/1

कमलेश-नारायण

कवेलु

18.04 193

155

4.4 X4.1-18.04

कवेलु

31.05

6.9 X4.5-31.05

आरबीसी

3.96

3.3 X 1.2= 3.96

आरबीसी

15.44

4.9 X 3.15-15.435

टीन

103.05

योग

38.43

6.3X 6.1-38.43

275/1

कवेलु

कन्हैयालाल पन्ना (2

21.60 194

156

5.4X 4-21.6

कवेलु

18.00

7.2X 2.5 =18

बासबल्ली

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

6.75

15 X 0.45=6.75

दिवाल

86.22

योग

21.46

5.8 X 3.7-21.46

275/1

आरबीसी

मोहन-उदा

13.92 195

157

5.8 X 2.4-13.92

टीन

21.06 196

46.8 X 0.45-21.06

दिवाल

32.00

6.4X 5=32

कवेलु

88.44

योग

25.90

7X 3.7-25.9

275/1

बासबल्ली

श्यामलाल मोहन

9.95 197

158

22.1 X 0.45-9.945

दिवाल

35.85

योग

40.33

10.9 X 3.7-40.33

275/1

टीन

रामचन्द्र पन्नालाल

27.55 198

159

9.5 X2.9=27.55

बासबल्ली

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

13.73

30.5 X 0.45-13.725

दिवाल

83.05

योग

41.40

6.9X 6-41.4

275/1

टीन

26.84 मांगीलाल- दोला (2 मकान)

199

160

6.1 X 4.4-26.84

टीन

41.07

11.1 X 3.7-41.07

कवेलु

26.64

11.1 X 2.4-26.64

टीन

9.57

3.3 X 2.9-9.57

बासबल्ली

14.30

5.2X 2.75-14.3

बासबल्ली

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

19.58

43.5 X0.45-19.575

दिवाल

180.84

योग

28.00

7X 4=28

275/1

आरबीसी

प्यारीबाई- प्यारा

1.44

200

161

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1994

दिवाल

योग

बासबल्ली

कालुराम - रूपा

201

162

कवेलु

दिवाल

बासबल्ली

201 A

दिवाल

योग

टीन

कालुराम-आशाराम

202

163

बासबल्ली

पी एम आवास

टीन 268

दिवाल

योग

टीन

राकेश -रंगलाल

203

164

योग

टीन

204

165

पप्पूलाल-रंगलाल योग

टीन

पिरूलाल रंगलाल

205

166

आरबीसी

योग

टीन

छीतरमल-भीमा

206

167

टीन

आरबीसी

जगदीश-कालू

207

168

बासबल्ली

दिवाल

योग

आरबीसी

डालीबाई-कालू

208

169

6.66 14.8 X 0.45-6.66

36.10

13.34 5.8 X 2.3-13.34

275/1

23.20 5.8 X 4= 23.2

8.15 18.1 X 0.45-8.145

34.56

12.8 X 2.7-34.56

4.73

10.5 X 0.45-4.725

83.97

13.65 4.2 X 3.25 =13.65

275/1

9.45 4.2X 2.25-9.45

45.44 6.4X 7.1-45.44

17.50

5 X 3.5=17.5

14.72 32.7 X 0.45-14.715

100.76

18.54 5.15 X 3.6-18.54

275/1

18.54

18.54

5.15 X 3.6-18.54

275/1

18.54

48.62

7.15 X 6.8 =48.62

275/1

1.44

1.2X 1.2-1.44

50.06

21.24

5.9X 3.6-21.24

275/1

1.44

1.2X 1.2-1.44

18.02

5.3 X 3,4-18.02

275/1

15.37

5.3 X 2.9-15.37

8.01 17.8 X 0.45 = 8.01

64.08

14.96

4.4X 3.4-14.96

275/1

12.76

4.4 X 2.9-12.76

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

टीन

शंकर भीमा

208A

1.44

1.2X 1.2-1.44

3.83

8.5 X 0.45-3.825

18.36

5.4X 3.4=18.36

275/1

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

दिवाल

योग

5.40

12X 0.45-5.4

58.19

23.76

6.6X 3.6=23.76

275/1

बासबल्ली

घीसालाल-कालू

209

170

25.90

7X 3.7-25.9

पी एम आवास

209A

दिवाल

योग

टीन

गुलाब-भीमा

210

171

दिवाल

टीन

210A

6.08

13.5 X 0.45 =6.075

55.74

36.00

10X 3.6=36

275/1

14.90 33.1 X 0.45-14.895

33.84

9.4X 3.6=33.84

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

दिवाल

योग

टीन

श्यामलाल गुलाब

211

172

5.22

11.6 X 0.45-5.22

91.40

22.20

6X 3.7-22.2

275/1

32.40

6X 5.4-32.4

बासबल्ली

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

5.85

13 X 0.45-5.85

दिवाल

योग

61.89

25.90

7 X 3.7-25.9

275/1

कवेलु

लालुराम गुलाव

212

173

16.80

7X 2.4= 16.8

बासबल्ली 1995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

योग

275/1

प्रकाशचन्द्र-गुलाब

कवेलु

213

174

बासबल्ली

दिवाल

योग

275/1

घीसालाल-धन्ना

214

175

टीन बासबल्ली

बासबल्ली

दिवाल

आरबीसी

योग

275/1

शंकर-घीसालाल

टीन

215

176

बासबल्ली

योग

275/1

रामलाल-कजोड

कवेलु

216

177

कवेलु

दिवाल

योग

275/1

आवास

महेन्द्र कुमार-रामचन्द्र

217

178

दिवाल

योग

275/1

टीन

कजोड- हिरालाल

218

179

बासवल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

टीन

रामकृष्ण- हिरालाल

219

180

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

बासबल्ली

किशनलाल-घीसालाल

220

181

बासबल्ली

दिवाल

बासबल्ली

योग

275/1

बासबल्ली

श्यामलाल छीतरमल

221

182

कवेलु

आरबीसी

दिवाल

योग

275/1

बासबल्ली

छीतरमल-हिरालाल

222

183

दिवाल

योग

टीन

कन्हैयालाल-चन्दा

223

184

बासबल्ली

दिवाल

योग

275/1

आरबीसी

हेमराज- देवालाल

224

185

बासबल्ली

बासबल्ली

आरबीसी

42.70

16.65

4.5 X 3.7=16.65

10.80

4.5 X 2.4-10.8

15.26

33.9 X 0.45-15.255

42.71

23.31

6.3 X 3.7-23.31

13.23

6.3 X 2.1-13.23

17.86

4.7 X 3.8-17.86

14.99

33.3 X 0.45-14.985

1.44

1.2X 1.2-1.44

70.83

27.01

7.3 X 3.7-27.01

20.08

7.3 X 2.75= 20.075

47.09

42.78 6.9X 6.2=42.78

1.44

1.2 X 1,2 = 1.44

11.70 26X 0.45-11.7

55.92

28.00 7 X4=28

1.80

4X 0.45-1.8

29.80

30.40 7.6 X4=30.4

15.20 7.6X 2=15.2

1.44 1.2X 1.2-1.44

12.15

27 X 0.45-12.15

59.19

29.40

7 X 4.2-29.4

12.90 4.3 X 3 = 12.9

1.44 1.2X 1.2-1.44

14.13

31.4 X 0.45-14.13

57.87

24.05 6.5 X 3.7 24.05

18.85 6.5X 2.9-18.85

9.23

20.5 X 0.45-9.225

4.35 2.9 X 1.5-4.35

56.48

15.75

6.3 X 2.5-15.75

44.73

6.3 X 7.1-44.73

1.44

1.2X 1.2-1.44

4.50

10 X 0.45=4.5

66.42

33.00 6X 5.5=33

17.10 38 X 0.45-17.1

50.10

31.32 5.4 X 5.8-31.32

20.16 6.3 X 3.2-20.16

34.34

76.3 X 0.45-34.335

85.82

22.94 6.2X 3.7-22.94

15.50

6.2X 2.5-15.5

24.05

6.5 X 3.7-24.05

1.44 1.2X 1.2-1.44 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

1996

दिवाल

टीन

हेमराज- देवालाल

226

दिवाल

योग

आरसीसी

मदनलाल- देवालाल

225

186

आरबीसी

बासबल्ली

दिवाल

योग

बासबल्ली

छीतरमल-किशना

227

187

आरबीसी

दिवाल

योग

बासबल्ली

हिरालाल भंवरलाल

228

188

टीन

हिरालाल भंवरलाल

236

आरबीसी

योग

भेरूलाल देवालाल -2 आरबीसी 229

189

आरबीसी

योग

टीन

तुलसीबाई- देवालाल

230

190

कवेलु

टीन

दिवाल

योग

कवेल

सुखलाल-कालूराम

231

191

आरबीसी

योग

आरबीसी

भंवरीबाई बेवा देवी

232

192

कवेलु

योग

टीन

बंशीलाल हिरालाल

233

193

आरबीसी

बासबल्ली

दिवाल

योग

लक्ष्मीबाई-खेमा

टीन 234

194

कवेलु

दिवाल

योग

टीन

शंकरलाल-हिरालाल

235

195

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

आरबीसी

आनीबाई-गोकुल

238

197

टीन

दिवाल

योग

आरबीसी

शंभूडीबाई-शोभलाल-2

239

198

टीन

आरबीसी

19.35 43X 0.45-19.35

49.68 7.2X 6.9-49.68

275/1

4.95 11 X 0.45-4.95

137.91

31.45

8.5 X 3.7-31.45

275/1

1.44

1.2 X 1.2-1.44

16.38

6.3 X 2.6=16.38

18.63

41.4 X 0.45-18.63

67.90

24.08

5.6 X 4.3-24.08

275/1

1.44

1.2X 1.2-1.44

8.37 18.6 X 0.45-8.37

33.89

17.68

5.2X 3.4=17.68

275/1

32.56 8.8 X 3.7-32.56

275/1

1.44

1.2X 1.2-1.44

51.68

23.00

6.3 X 3.65-22.995

275/1

1.44

1.2X 1.2-1.44

24.44

17.82

5.4X 3.3-17.82

275/1

23.10

6.6X 3.5-23.1

19.14 6.6 X 2.9-19.14

4.95

11 X 0.45-4.95

65.01

34.80

6X 5.8-34.8

275/1

1.44

1.2X 1.2-1.44

36.24

1.44

1.2 X 1.2-1.44

275/1

34.80

6X 5.8-34.8

36.24

34.80

6X 5.8=34.8

275/1

1.44

1.2 X 1.2-1.44

27.20

8.5 X 3.2-27.2

17.01

37.8 X 0.45-17.01

80.45

13.80

6 X 2.3=13.8

275/1

21.60

6X 3.6= 21.6

9.77

21.7 X 0.45-9.765

45.17

25.84

6.8X 3.8-25.84

275/1

19.04

6.8 X 2.8-19.04

1.44

1.2X 1.2-1.44

5.22

11.6 X 0.45-5.22

51.54

25.92

7.2X 3.6-25.92

275/1

25.20

7.2X 3.5= 25.2

13.50

30X 0.45-13.5

64.62

19.62

5.45 X 3.6-19.62

275/1

19.08

5.45 X 3.5-19.075

1.44

1.2X 1.2-1.44 1997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

दिवाल

योग

आरबीसी

बख्ता-कालू

242

199

बासबल्ली

आरबीसी

योग

नारूलाल- बख्ता

कवेलु

243

200

दिवाल

योग

मांगीलाल- बख्ता

244

201

आरबीसी बासबल्ली

दिवाल

योग

बासबल्ली

भागचन्द्र- देवी

245

202

बासबल्ली

आरबीसी

योग

दिवाल

केलाराम-देवी

246

203

दिवाल

खोली

योग

कवेलु

सोहनीबाई- बख्ता

247

204

आरबीसी

दिवाल

योग

रामलाल देवी

कवेलु

251

कवेलु

12.69

28.2 X 0.45-12.69

52.83

14.40

4X 3.6-14.4

275/1

10.00

4 X 2.5 =10

1.44

1.2 X 1.2-1.44

25.84

22.80

6X 3.8-22.8

275/1

5.85

13 X 0.45-5.85

28.65

20.52

5.7 X 3.6-20.52

275/1

14.25

5.7 X 2.5-14.25

1.35

3 X 0.45-1.35

36.12

21.66

5.7 X 3.8-21.66

274/1/1

13.68

5.7 X 2.4-13.68

1.44

1.2 X1.2-1.44

36.78

5.76

12.8 X 0.45-5.76

274/1/1

5.18

11.5 X 0.45-5.175

10.23

3.3 X 3.1-10.23

21.17

40.95

6.5 X6.3-40.95

274/1/1

1.44

1.2X 1.2-1.44

3.96

8.8 X0.45-3.96

46.35

35.28

5.6X 6.3-35.28

274/1/1

42.84

6.8 X 6.3=42.84

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

19.25

5.5 X 3.5 =19.25

बासबल्ली

दिवाल

योग

कवेलु

चतरालाल- बख्ता

248

205

3.15

7 X0.45-3.15

101.96

35.10

6.5 X 5.4-35.1

274/1/1

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

दिवाल

योग

कवेलु

नारायण-भगवान

249

206

10.49

23.3 X 0.45-10.485

47.03

14.19

4.3 X 3.3-14.19

274/1/1

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

3.83

8.5 X0.45-3.825

दिवाल

योग

19.46

9.90

22X 0.45-9.9

274/1/1

दिवाल

250

207

योग

9.90

18.29

5.9X3.1-18.29

274/1/1

18.29

कवेलु

रामलाल-देवी

252

योग

21.60

6X 3.6-21.6

274/1/1

आरबीसी

देवालाल नाथू

253

208

27.73

5.9X4.7-27.73

बासबल्ली

18.00

6X3=18

बासबल्ली

14.00

4X 3.5=14

1.44

कवेलु

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

6.84

15.2 X 0.45=6.84

दिवाल

योग

89.61

14.62

4.3 X 3.4-14.62

274/1/1

25.00

कवेलु

नन्दलाल- प्रताप

254

209

5 X 5= 25

बासबल्ली [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

1998

1.67

3.7 X 0.45-1.665

दिवाल

41.29

योग

20.79

6.3 X 3.3=20.79

274/1/1

आरबीसी

प्रताप नाथू

27.09 255

210

6.3 X 4.3=27.09

बासबल्ली

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

1.98

4.4X 0.45-1.98

दिवाल

51.30

योग

15.64

4.6X 3.4-15.64

274/1/1

बासबल्ली

7.07 सुरेशचन्द्र बालू

256

211

15.7 X 0.45-7.065

दिवाल

22.71

योग

20.52

5.7 X 3.6=20.52

274/1/1

मांगीलाल-बालू

कवेलु

13.11 257

212

5.7 X 2.3-13.11

बासबल्ली

23.45

6.7 X 3.5-23.45

बासबल्ली

14.80

4X 3.7-14.8

बासबल्ली

3.56

7.9 X 0.45-3.555

दिवाल

75.44

योग

38.11

10.3 X 3.7-38.11

274/1/1

कवेलु

हिरालाल भगवान

25.75 258

213

10.3 X 2.5-25.75

बासबल्ली

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

2.48

5.5 X 0.45-2.475

दिवाल

67.78

योग

2.43

5.4 X 0.45-2.43

274/1/1

दिवाल

लाभचन्द-हिरालाल

26.98 259

214

7.1 X 3.8-26.98

टीन

19.17

7.1 X 2.7-19.17

बासबल्ली

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

50.02

योग

17.39

4.7 X 3.7-17.39

274/1/1

राधेश्याम हिरालाल

कवेलु

17.02 260

215

4.6X 3.7-17.02

बासबल्ली

2.48

5.5 X 0.45-2.475

दिवाल

36.89

योग

43.55

6.7 X 6.5=43.55

274/1/1

कवेलु

श्यामलाल-कजोड़

1.44 261

216

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

6.08

13.5 X 0.45 =6.075

दिवाल

51.07

योग

19.98

5.4X 3.7-19.98

274/1/1

कवेलु

छजनीबाई-छोगा

14.04 262

217

5.4X 2.6-14.04

बासबल्ली

1.44 262A

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

10.13

22.5 X 0.45-10.125

दिवाल

45.59

योग

28.90

8.5X 3.4= 28.9

274/1/1

आरबीसी

छीतरमल-छोगा

25.92 263

218

7.2X 3.6= 25.92

आरबीसी

54.82 263A

योग

24.48

6.8 X 3.6-24.48

274/1/1

आरबीसी

छीतरमल-भाना

17.00 264

219

6.8X 2.5-17

टीन

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

9.54

21.2X 0.45-9.54

दिवाल

29.00

5.8X 5 =29

कवेलु

7.38 264A

16.4 X 0.45-7.38

दिवाल

1.80

4X0.45-1.8

दिवाल

90.64 264B

योग

54.90

9X 6.1-54.9

274/1/1

कवेलु

देवालाल देवी

1.44 265

220

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी 1999

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

54.82

योग

24.48

6.8 X 3.6-24.48

274/1/1

आरबीसी

छीतरमल-भाना

17.00 264

219

6.8 X 2.5=17

टीन

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

9.54

21.2 X 0.45-9.54

दिवाल

29.00

5.8X 5=29

कवेलु

7.38

264 A

16.4X 0.45-7.38

दिवाल

1.80

4X 0.45= 1.8

दिवाल

90.64 264B

योग

54.90

9X 6.1= 54.9

274/1/1

देवालाल-देवी

कवेलु

1.44 265

220

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

10.76

23.9 X 0.45-10.755

दिवाल

24.49

6.2X 3.95=24.49

आरसीसी

91.59

265 A

योग

23.45

6.7 X 3.5=23.45

274/1/1

कवेलु

6.21 रामलाल देवालाल

266

221

2.7 X 2.3-6.21

कवेलु

30.21

5.7 X 5.3=30.21

बासबल्ली

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

61.31

योग

12.81

4.2X 3.05 =12.81

274/1/1

कवेलु

21.60 बाबुलाल- रामलाल

267

5.4X 4=21.6

222

बासबल्ली

3.78

8.4X 0.45-3.78

दिवाल

38.19

योग

33.25

9.5 X 3.5-33.25

274/1/1

टीन

कजोड-हरिराम

20.70

269

6.9X 3=20.7

223

टीन

18.00

4.5 X4=18

बासबल्ली

12.02

26.7 X 0.45-12.015

दिवाल

83.97

योग

40.30

6.2X 6.5=40.3

274/1/1

टीन

16.12 शिवलाल-मांगीलाल

272

6.2X 2.6 =16.12

224

बासबल्ली

39.00

6X 6.5-39

आरसीसी 274/1/1

शिवलाल मांगीलाल

3.00

273

2X 1.5=3

टीन

98.42

योग

16.77

4.3 X 3.9 =16.77

275/1

बासबल्ली

16.77 कालूराम-भंवरलाल

274

225

योग

21.20

5.3X 4-21.2

बासबल्ली 275/1

12.72 साँवरा-भंवरलाल

275

5.3 X 2.4-12.72

226

बासबल्ली

33.92

योग

27.01

7.3 X 3.7-27.01

टीन

भंवरलाल खेमा

24.82

276

7.3 X3.4-24.82

227

बासबल्ली 275/1

51.83

16.92 योग

4.7 X 3.6=16.92

275/1

बासबल्ली

2.57 लादुराम-भंवरलाल

277

5.7 X 0.45-2.565

228

दिवाल

19.49

25.90 योग

7X3.7-25.9

275/1

आरबीसी

18.90 सुरजमल-वरदा

278

7X2.7-18.9

229

बासबल्ली

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

46.24

18.62 योग

7.3 X 2.55-18.615

275/1

1.04

कवेलु

नारूलाल-वेणीराम

279

2.3 X 0.45 =1.035

230

दिवाल

19.65

21.24

योग

5.9 X 3.6-21.24

275/1

15.93

कवेलु

शंभूडीबाई- वेणीराम

280

5.9 X 2.7-15.93

231

बासवल्ली

7.20

16X 0.45-7.2

दिवाल [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2000

44.37

योग

23.40

6.5 X 3.6-23.4

275/1

टीन

जमनालाल वेणीराम

281

232

7.92

17.6 X 0.45-7.92

दिवाल

31.32

योग

19.31

5.85 X 3.3-19.305

274/1/1

कवेलु

धापुबाई-रूपा

282

233

16.65

37 X 0.45-16.65

दिवाल

35.96

योग

24.12

6.7 X 3.6-24.12

274/1/1

शांतिलाल- भंवरलाल

कवेलु

283

234

18.29

5.9 X 3.1-18.29

बासबल्ली

42.41

योग

20.88

5.8X 3.6= 20.88

274/1/1

देवीलाल-भंवरलाल

कवेलु

284

235

16.34

4.3 X 3.8-16.34

बासबल्ली

37.22

योग

25.16

6.8X 3.7-25.16

274/1/1

आरबीसी

भंवरलाल-माधु

285

236

40.80

6.8X 6-40.8

बासबल्ली

65.96

योग

19.00

5X 3.8-19

274/1/1

बासबल्ली

मांगीलाल-माधु

286

237

2.25

5 X 0.45-2.25

दिवाल

19.14

6.6 X 2.9-19.14

बासबल्ली

286A

40.39

योग

43.20

7.2X 6-43.2

275/1

बासबल्ली

लाभचन्द-मांगीलाल

287

238

4.05

9X 0.45=4.05

दिवाल

47.25

योग

23.31

6.3 X 3.7 23.31

275/1

आरबीसी

मांगीलाल-काना

288

239

17.33

6.3 X 2.75-17.325

बासबल्ली

22.50

7.5 X 3= 22.5

बासबल्ली

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

1.80

4X 0.45=1.8

दिवाल

22.20

6X 3.7 =22.2

275/1

मांगीलाल-काना

आरबीसी

289

16.50

6X 2.75-16.5

टीन

7.43

16.5 X 0.45-7.425

दिवाल

112.50

योग

25.20

7 X 3.6-25.2

275/1

आरबीसी

पन्नालाल-काना

290

24.50 240

7 X 3.5=24.5

टीन

6.50

2,6X 2.5-6.5

बासबल्ली

1568.16

39.6X 39.6-1568.16

दिवाल

1624.36

योग

23.76

6.6X 3.6=23.76

275/1

आरबीसी

नानालाल-काना

291

17.16 241

6.6 X 2.6=17.16

टीन

21.76

6.4X 3.4-21.76

बासबल्ली

7.61

16.9 X 0.45-7.605

दिवाल

70.29

योग

29.25

6.5X4.5=29.25

274/1/1

रमेशचन्द-प्यारचन्द

कवेलु

292

17.55 242

6.5 X 2.7-17.55

बासबल्ली

21.42

47.6X 0.45-21.42

दिवाल

68.22

योग

17.01

5.4 X 3.15-17.01

274/1/1

आरबीसी

गेन्दमल-देवा

293

16.20 243

5.4X 3-16.2

टीन

15.04

4.7 X 3.2-15.04

बासबल्ली

19.84

6.2X 3.2-19.84

बासबल्ली

7.38

16.4 X 0.45-7.38

दिवाल

75.47

योग

18.56

5.8 X 3.2=18.56

274/1/1

आरबीसी

प्यारचन्द-देवा दायमा

294

15.08 244

5.8X 2.6=15.08

कवेलु 2001

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

4.23

9.4X 0.45-4.23

दिवाल

39.31

योग

16.00

5 X 3.2=16

274/1/1

आरबीसी

शांतिलाल-प्यारचन्द

13.00 295

245

5 X 2.6-13

टीन

21.96

6.1 X 3.6-21.96

टीन

6.44

14.3 X 0.45-6.435

दिवाल

57.40

योग

27.50

5X 5.5=27.5

274/1/1

बासबल्ली

श्यामलाल मोहन

296

1.44 246

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

14.72

32.7 X 0.45-14.715

दिवाल

43.66

योग

23.56

6.2X 3.8-23.56

274/1/1

टीन

पृथ्वीराज-गोपाल

16.12 297

247

6.2X 2.6=16.12

बासबल्ली

22.40

6.4X 3.5-22.4

बासबल्ली

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

30.20

67.1 X 0.45-30.195

दिवाल

93.72

योग

38.43

6.1 X 6.3-38.43

बासबल्ली 274/1/1

प्रेमचन्द-कालूराम

1.44 298

248

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

39.87

योग

28.29

6.9X4.1-28.29

274/1/1

बासबल्ली

कालूराम-सुरजा

25.20 299

249

6.3 X 4-25.2

बासबल्ली

5.75

2.5 X 2.3-5.75

बासबल्ली

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

20.88

5.8 X 3.6-20.88

आरबीसी

81.55

योग

22.40

6.4X 3.5-22.4

274/1/1

कवेलु

जगदीश-कालूराम

16.96 300

250

6.4X 2.65-16.96

बासबल्ली

20.88

5.8 X 3.6-20.88

पी एम आवास

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

61.68

योग

24.15

6.9 X 3.5-24.15

274/1/1

आरबीसी

रूपलाल-कालूराम

18.29 301

251

6.9 X 2.65-18.285

टीन

3.06

6.8 X 0.45-3.06

दिवाल

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

46.94

योग

19.38

5.7 X 3.4-19.38

274/1/1

आरबीसी

श्यामलाल नारायण

15.39 302

252

5.7 X 2.7-15.39

टीन

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

32.18

71.5 X0.45-32.175

दिवाल

68.39

योग

27.30

6.5 X 4.2-27.3

274/1/1

कवेलु

नारायण-सुरजा

22.80 303

253

6X 3.8-22.8

कवेलु

17.46

38.8 X 0.45-17.46

दिवाल

21.60 323

6X 3.6=21.6

कवेलु

89.16

योग

19.60

5.6X 3.5=19.6

274/1/1

गोरूलाल- घीसालाल

कवेलु

13.44 304

254

5.6X 2.4-13.44

टीन

6.19

13.75 X 0.45-6.1875

दिवाल

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

40.67

योग

22.75

6.5 X 3.5= 22.75

घीसालाल-जगरूप

कवेलु 274/1/1

15.60 305

255

6.5 X 2.4-15.6

टीन [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

2002

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

6.19

13.75 X 0.45-6.1875

दिवाल

45.98

योग

18.20

5.2X 3.5=18.2

274/1/1

टीन

कमलेश घीसालाल

12.48

306

5.2X 2.4-12.48

256

बासबल्ली

6.19

13.75 X 0.45-6.1875

दिवाल

36.87

योग

19.60

5.6X 3.5=19.6

274/1/1

टीन

बंशीलाल- घीसालाल

13.44 307

5.6X 2.4-13.44

257

बासबल्ली

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

6.19

13.75 X 0.45-6.1875

दिवाल

40.67

योग

20.30

5.8X 3.5 = 20.3

274/1/1

टीन

13.92 सुरेशचन्द-घीसालाल

308

5.8 X 2.4-13.92

258

बासबल्ली

13.77

30.6 X 0.45-13.77

दिवाल

26.64

7.2X 3.7=26.64

बासबल्ली

74.63

योग

21.09

5.7 X 3.7 21.09

274/1/1

टीन

14.25 सुरेश-रामचन्द

309

259

5.7 X 2.5-14.25

बासबल्ली

5.67

12.6X 0.45-5.67

दिवाल

41.01

योग

24.05

6.5 X 3.7=24.05

274/1/1

रामचन्द-मोती

16.25

310

6.5 X 2.5-16.25

260

कवेलु टीन

17.16

5.2X 3.3-17.16

बासबल्ली

19.53

43.4X 0.45-19.53

दिवाल

76.99

27.01 योग

7.3 X3.7-27.01

274/1/1

आरसीसी

27.01 गंगाराम भगवान

311

261

योग

24.42

6.6X 3.7-24.42

274/1/1

कवेलु

18.00 शंमूडीबाई-भगवान

312

6X 3=18

262

7.20

कवेलु

16X 0.45-7.2

दिवाल

49.62

22.75 योग

6.5 X 3.5-22.75

274/1/1

किशन-मोती

कवेलु

16.25

313

6.5 X 2.5-16.25

263

बासबल्ली

25.20

9X2.8-25.2

बासबल्ली

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

11.88

26.4X 0.45-11.88

दिवाल

77.52

19.44 योग

5.4X 3.6-19.44

274/1/1

4.86

कवेलु

शंकरलाल मोती

314

10.8 X 0.45-4.86

264

दिवाल

24.30

20.40 योग

6X3.4-20.4

274/1/1

आरबीसी

15.36 नाथूलाल-रामा

315

6.4X 2.4-15.36

265

कवेलु

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

9.90

22X 0.45-9.9

दिवाल

47.10

19.72

योग

5.8X 3.4=19.72

274/1/1

टीन

13.92 मांगीबाई-रामा

316

5.8X 2.4-13.92

266

15.75

कवेलु

4.5 X 3.5-15.75

बासबल्ली

7.88

17.5 X 0.45-7.875

दिवाल

57.27

13.50

योग

4.5 X 3=13.5

274/1/1

बासबल्ली

42.00 श्यामलाल मोजीराम

317

3.5 X12-42

267

टीन

18.00

7.2X 2.5=18

बासबल्ली 2003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

दिवाल

योग

274/1/1

टीन

चम्पालाल-मोजीराम

318

268

आरबीसी

टीन

आरबीसी

कवेलु

टीन

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

274/1/1

आरबीसी

शंभुलाल-मोजीराम

319

269

कवेलु

बासबल्ली

बासबल्ली

कवेलु

आरबीसी

दिवाल

योग

274/1/1

आरबीसी

जानालाल-गोपाल

320

270

कवेलु

बासबल्ली

दिवाल

योग

274/1/1 देराम-भंवरलाल

आरबीसी

321

271

योग

5.58 12.4 X 0.45-5.58

79.08

33.55 6.1 X 5.5-33.55

24.30 6.75 X 3.6-24.3

16.88 6.75 X 2.5-16.875

22.00 5.5 X 4=22

15.95 5.5 X 2.9-15.95

25.20 7.2X 3.5-25.2

21.60 7.2X 3 = 21.6

1.44 1.2X 1.2-1.44

3.38 7.5 X 0.45-3.375

164.29

32.90 9.4X 3.5-32.9

7.35 2.1X 3.5-7.35

29.14 9.4X 3.1-29.14

6.51 2.1X 3.1-6.51

46.64 10.6 X 4.4-46.64

5.88 2.5 X 2.35-5.875

2.97 6.6X 0.45-2.97

131.39

18.50 5 X 3.7-18.5

13.50 5 X 2.7-13.5

18.90 7 X 2.7-18.9

18.00 40 X 0.45-18

68.90

22.43

3.45 X 6.5-22.425

22.43

30.24 8.4X 3.6-30.24

कवेलु 274/1/1

भूवानीराम कालूराम

322

272

बासबल्ली

दिवाल

322A

21.56 6.25 X 3.45-21.5625

12.15 27 X 0.45-12.15

36.86 3.8X 9.7-36.86

पी एम आवास

योग

274/1/1 हिरालाल-गोपाल

कवेलु

324

273

बासबल्ली

बासबल्ली

बासबल्ली

दिवाल

योग

274/1/1

कवेलु

सुन्दरबाई- भंवरलाल

325

274

कवेलु

आरबीसी

दिवाल

योग

274/1/1

बासबल्ली

भूलीबाई- गोपाल

326

275

कवेलु

दिवाल

100.81

19.08 5.45 X 3.5-19.075

16.08 2.95 X 5.45-16.0775

22.20 3.7 X 6= 22.2

13.81 4.25 X 3.25-13.8125

6.21 13.8X 0.45 =6.21

77.38

44.20 8.5 X 5.2-44.2

40.71 6.9 X 5.9=40.71

15.60 6X 2.6-15.6

19.13 42.5 X0.45-19.125

119.64

19.44

5.4X 3.6-19.44

19.80 5.5X 3.6-19.8

10.13

22.5 X 0.45-10.125

32.30

3.65 X 8.85-32.3025

पी एम आवास

326 A

दिवाल

योग

274/1/1

कवेलु

बाबुलाल-गोपाल

327

276

बासबल्ली

बासबल्ली

दिवाल

योग

11.25

25 X 0.45-11.25

92.92

19.04

3.4X 5.6-19.04

13.44

5.6 X 2.4-13.44

14.00 5.6X 2.5=14

18.36

40.8 X 0.45-18.36

64.84 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2004

22.94

6.2X 3.7-22.94

274/1/1

आरबीसी

16.12

शंभुलाल-देवा

328

6.2X 2.6= 16.12

277

टीन

12.00

5X 2.4= 12

बासबल्ली

20.48

6.3 X 3.25-20.475

बासबल्ली

12.16

3.8 X 3.2-12.16

बासबल्ली

1.44

1.2 X1.2-1.44

आरबीसी

6.21

13.8 X 0.45-6.21

दिवाल

91.35

35.20 योग

4.4X 8=35.2

274/1/1

बासबल्ली

16.08 प्यारचन्द-देवा

329

2.4X 6.7-16.08

278

बासवल्ली

24.79

3.7 X 6.7-24.79

कवेलु

8.28

18.4 X 0.45-8.28

दिवाल

84.35

22.14 योग

4.1X 5.4-22.14

274/1/1

आरबीसी

22.14

330

279

57.34 मांगीलाल-प्यारचन्द योग

9.4X 6.1-57.34

274/1/1

कवेलु

39.48 देराम- भंवरलाल

331

9.4X 4.2-39.48

280

टीन

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

5.04

11.2X 0.45-5.04

दिवाल

103.30

योग

38.86

5.8 X 6.7-38.86

274/1/1

आरसीसी

33.00 रमेशवरलाल- पन्नालाल

5.5 X 6=33

333

281

9.68

कवेलु

334

21.5 X 0.45-9.675

दिवाल

81.54

58.20 योग

9.7 X 6-58.2

274/1/1

12.00

कवेलु

पन्नालाल प्रभु

4X 3=12

335

282

बासवल्ली

28.47

3.9X 7.3-28.47

2.97

पी एम आवास

6.6X 0.45-2.97

दिवाल

101.64

32.48 योग

5.8X 5.6-32.48

274/1/1

टिन

1.44

शंभुलाल-प्रभु

336

1.2X 1.2-1.44

283

आरबीसी

33.92

20.79 योग

6.3 X 3.3=20.79

274/1/1

आरबीसी

17.64 भेरूलाल-देराम

6.3 X 2.8-17.64

332

टीन

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

39.87

18.70 योग

5.5X 3.4-18.7

274/1/1

आरबीसी

16.50 श्यामलाल-मोहन

337

5.5 X 3 = 16.5

284

टीन

11.50

5 X 2.3-11.5

बासबल्ली

12.80

8 X 1.6-12.8

वासबल्ली

15.20

8X 1.9-15.2

बासबल्ली

27.20

8 X 3.4-27.2

टीन

29.07

5.7 X 5.1-29.07

10.35

कवेलु

23 X 0.45-10.35

340

141.32

दिवाल

19.72 योग

5.8X 3.4-19.72

274/1/1

आरबीसी

1740 मोहन-प्रभु

5.8X3=17.4

338

285

टीन

9.28

3.2X 2.9-9.28.

बासबल्ली

14.06

3.8X 3.7-14.06

टीन

30.60

8.5 X 3.6-30.6

टीन

8.69

19.3 X 0.45-8.685

दिवाल

99.75

25.20

योग

7X 3.6= 25: 2

274/1/1

22.40

कवेलु

शंकर-प्रभु

7X 3.2=22.4

339

286

आरबीसी 2005

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

27.59

61.3 X 0.45-27.585

दिवाल

75.19

योग

19.72

5.8 X 3.4=19.72

274/1/1

आरबीसी

देवालाल- नन्दा

14.50 341

287

5.8X 2.5-14.5

बासबल्ली

21.87

48.6 X 0.45-21.87

दिवाल

56.09

योग

29.70

5.5 X 5.4-29.7

274/1/1

कवेलु

नन्दा-लालू

11.84 342

288

3.2 X3.7-11.84

बासबल्ली

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

14.18

31.5 X 0.45-14.175

दिवाल

57.16

योग

23.76

6.6 X 3.6-23.76

274/1/1

आरबीसी

भेरूलाल-भंवरलाल

18.81 343

289

6.6X 2.85-18.81

टीन

17.11

5.8 X 2.95-17.11

1.44

1.2 X 1.2-1.44

बासबल्ली आरबीसी

14.04

31.2 X 0.45-14.04

दिवाल

75.16

योग

32.24

6.2X 5.2-32.24

बासबल्ली 274/1/1

शंकरलाल-गोपाल

10.58 344

290

23.5 X 0.45-10.575

दिवाल

42.82

योग

39.65

6.1 X 6.5 = 39.65

274/1/1

टीन

मांगीलाल-शंकरलाल

1.44 345

291

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

10.71

23.8 X 0.45-10.71

दिवाल

51.80

योग

23.10

6.6 X 3.5= 23.1

274/1/1

आरबीसी

घीसालाल-देवा

16.50 346

292

6.6X 2.5= 16.5

बासबल्ली

14.00

5.6X 2.5 =14

बासबल्ली

13.36

30.8 X 0.45-13.86

दिवाल

25.68

6.5 X 3.95-25.675

आरसीसी

93.14 346 A

योग

22.68

6.3X 3.6-22.68

274/1/1

आरबीसी

कचरूमल-भाना

18.90 347

293

6.3 X 3 =18.9

टीन

27.00

4.5 X 6= 27

बासबल्ली

1.44

1.2X 1.2-1.44

आरबीसी

0.45

36.7 X 0.45 0.45

दिवाल

70.47

योग

19.95

5.7 X 3.5=19.95

274/1/1

आरबीसी

प्रकाश- रामलाल

14.25 348

294

5.7 X 2.5-14.25

कवेलु

1.44

1.2 X 1.2-1.44

आरबीसी

9.14

20.3 X 0.45-9.135

दिवाल

44.78

योग

13.65

3.9 X 3.5-13.65

274/1/1

टीन

नारूलाल- रामलाल

9.14 349

295

20.3 X 0.45-9.135

दिवाल

22.79

योग

15.05

4.3X 3.5= 15.05

274/1/1

टीन

रामलाल-हरा

9.14 350

296

20.3 X 0.45-9.135

दिवाल

24.19

योग

33.06

5.8X 5.7-33.06

274/1/1

कवेलु

11.07 प्रकाश-राजू

351

297

4.1 X 2.7-11.07

बासबल्ली

9.95

22.1 X 0.45-9.945

दिवाल

54.08

योग भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2006

274/1/1

कवेलु

जयलाल- भवरलाल

352

298

बासबल्ली

योग

274/1/1 भंवरलाल जगरूप

कवेलु

353

299

बासबल्ली

बासबल्ली

दिवाल

योग

274/1/1

आरबीसी

बागालाल- हिरालाल

354

300

कवेलु

कवेलु

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

274/1/1

बासबल्ली

हिरालाल-जगरूप

355

301

योग

274/1/1

टीन

रामचन्द्र-हिरालाल

356

302

कवेलु

बासबल्ली

दिवाल

योग

274/1/1

आरबीसी

राजू-लालू

357

303

बासबल्ली

बासबल्ली

बासबल्ली

आरबीसी

दिवाल

योग

274/1/1

आरबीसी

कन्हैयालाल-भाना

359

304

योग

274/1/1

बासबल्ली

भागचन्द्र देवीलाल

369

305

बासबल्ली

दिवाल

योग

274/1/1

बासबल्ली

केलाराम देवीलाल

370

दिवाल

योग

274/1/1

टीन

बख्ता कालू भील

371

बासबल्ली

दिवाल

योग

17.60

4.4 X4=17.6

10.00

4X 2.5=10

27.60

27.69

7.1 X 3.9-27.69

8.28

3.6X 2.3-8.28

12.80

4 X 3.2-12.8

7.38

16.4X 0.45-7.38

56.15

23.01

5.9X 3.9-23.01

16.82

5.9 X 2.85-16.815

21.84

5.6X 3.9-21.84

9.75

3.9 X 2.5-9.75

1.44

1.2X 1.2-1.44

8.60

19.1 X 0.45-8.595

81.45

15.05

4.3 X 3.5 =15.05

15.05

32.49

8.9 X 3.65-32.485

43.40

7 X 6.2=43.4

13.44 4.2X 3.2-13.44

15.08

33.5 X 0.45-15.075

104.40

23.04

6.4X 3.6=23.04

14.40

3.2X4.5-14.4

14.76

3.6 X4.1-14.76

36.48

6.4X 5.7-36.48

1.44

1.2 X 1.2-1.44

12.74

28.3 X 0.45-12.735

102.86

22.93

6.55 X 3.5 = 22.925

22.93

22.20

6X 3.7-22.2

15.00

6X 2.5=15

9.45

21 X0.45-9.45

46.65

38.69

7.3 X 5.3-38.69

11.61

25.8 X 0.45-11.61

50.30

32.85

9 X 3.65-32.85

25.40

9X 2.6=23.4

3.60

8X 0.45-3.6

59.85

M

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 41-भू-अर्जन-प्र.क्र. 02-अ-82-2022-23

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

: बाण्दा लघु सिंचाई योजना के डूब में प्रभावित होने से

1. परियोजना का नाम

2. भूमि का विवरण

नीमच 1. जिला

सिंगोली

2. तहसील

जेथलिया

3. ग्राम

13 4. प.ह.नं.

28.2750 हे

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अनुसूची -01

खातेदारों के नाम

सं.क.

स्वामि त्व का प्रकार

3

2

1

1

भूमि स्वामी भूलीबाई बेवा- नंदा, भागचन्द, जगदीश, विमला, इंदिरा पिता बाबरू , जानीबाई बेवा बाबरू , छीतर पिता नारायण, मांगीबाई बेवा नारायण , छोगा चुन्या, भंवरलाल पिता वरदा समभाग जाति गुर्जर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

खसरा क्र.

अर्जित भूमि ( रकबा हेक्टे.. में)

क्षेत्रफल कुल रकबा (हे. मे)

भूमि परस्थित परिसम्पत्तियां

असिंचित

सिंचित

8

7

6

5

4

0.1460

0.2610

67 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

2008

2

स्वामी भूमि भागचन्द पिता बाबरू जाति गुर्जर जगदीश पिता बाबरू जाति गुर्जर विमला पिता बाबरू जाति गुर्जर इंदिरा पिता बाबरू जाति गुर्जर जानीबाई बेवा बाबरू जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

3

भूमि स्वामी प्रकाशचंद पिता भेरूलाल जाति धाकड पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

4

भूमि स्वामी 0.0340 0.0340

68/1

0.1330 0.1330

68/2

0.1840 0.0310

86/1/1

रामकिशन पिता हिरालाल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

5/1

भूमि स्वामी

महुआ-:

पिपल-

0.1960 0.0550

86/1/2

शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

5/2 शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

5/3

भूमि स्वामी शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

कडी-1

0.1220

86/3

0.0350

0.5850 0.3350

104/2

226

0.2720

0.2720

पक्काकुअ आम-3 , महुआ-1

0.1740

0.1740

231/2

0.0520

0.2110

89/2

कच्चा कुअ आम-1 महुआ-2

0.2930 0.1990

104/3 2009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

भूमि स्वामी 0.3040

0.1220

203/1

5/4 शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता, नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

खाखरा- सागवान

208

0.5230 0.5230

209

5/5

भूमि स्वामी 0.3550 0.3550

0.3520 0.1130

205/1/ 1 शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

6

भूमिस् वामी 0.2500

0.0630

86/2

बाबु पिता काशीराम जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

7

भूमि स्वामी

0.0210

88

नानुराम पिता दल्ला जाति भील सीताराम पिता दल्ला जाति भील नंदा पिता भोला जाति भील मांगीलाल पिता वरदा जाति भील केला पिता नोला जाति भील बालू पिता छोगा जाति भील भेरू पिता छोगा जाति भील कजोड़ पिता छोगा जाति भील गोकल पिता छोगा जाति भील खेमा पिता छोगा जाति भील पैमा पिता हजारी जाति भील देवा पिता कालु जाति भील चतरा पिता कालु जाति भील शंभूपिता कालु जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

8

भूमि स्वामी 0.0210

कुआ पक्का

0.3190

0,1460

96/1

भगवतीबाई बेवा पन्ना श्यामलाल सुरेश गोपाल पिता छीतर हि 1/2जाति भील पता निग्रााम भूमिस्वामी

9

भूमि स्वामी नानीबाई बेवा गोपी जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वाम

कुआ कच्चा बेर-1 कोडिया-2

0.3180

0.1570

96/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

2010

10

भूमिस् वामी गोपी पिता भूरा जाति गुर्जर 1/2 भाग पता सिंगोली पानाबाई बेवा श्रीलाल जाति गुर्जर 1/8 पता जेथलिया बबलू पिता श्रीलाल जाति गुर्जर 1/8 भाग पता जेथलिया लाडूबाई पिता श्रीलाल जाति गुर्जर 1/8 भाग पता जेथलिया मंजूबाई पिता श्रीलाल जाति गुर्जर 1/8 भाग पता जेथलिया नीमच म.प्र भूमिस्वामी

11/

1

भूमि स्वामी जीतमल पिता नानालाल जाति गुर्जर 1/2 भाग हीरालाल पिता नानालाल जाति गुर्जर 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

11/

2

भूमि स्वामी जीतमल पिता नानालाल जाति गुर्जर 1/2 भाग हीरालाल पिता नानालाल जाति गुर्जर 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

12/ 1

भूमि स्वामी महेन्द्रकुमार पिता रामचन्द्र जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

12/

2

भूमि स्वामी महेन्द्रकुमार पिता रामचन्द्र जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

13

भूमि स्वामी नंदलाल पिता मेघराज जाति गुर्जर1/4 भाग ईश्वरलाल पिता मेघराज जाति गुर्जर 1/4 भाग रघुनाथ पिता मेघराज जाति गुर्जर 1/4भाग प्रताप पिता मेघराज जाति गुर्जर 1/4भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

कडी-

97

0.1050

0.1050

बेडा-

0.0840

134/3 0.2090

98

0.4810

0.4910

ट्यूबवेल कुआं आम-1 पिपल-1 खाखरा

99

0.2820

0.2820

ट्यूबवेल कडी-1 आंवला-3 नीम-2

0.3960 0.0420

139/2, 140 पे

101

0.2610

0.6690

कुआं कच्च खाखरा-4 कडी-1 नीम-2

0.6800 0.2510

102, 106/2 2011

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

14

भूमि स्वामी रामचन्द्र पिता मगना जाति भील 1/2भाग फोरू पिता मगना जाति भील 1/2भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

15

भूमि स्वामी बालीबाई बेवा मगना जाति भील 1/3 भाग रामचंद्र पिता मगना जाति भील 1/3भाग फोरू पिता मगना जाति भील 1/3भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

16

भूमि स्वामी संतोष पति महेन्द्र गुर्जर जाति गुर्जर पता निवासी जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.0730

0.1100

104/1

खाखरा-

0.0730

0.0730

105

0.8520

0.8520

ट्यूबवेल 106/1/ 1

0.5690

0.5690

106/1/

2

17

भूमि स्वामी मंदिर श्री देवनारायण स्थित ग्राम प्रबंधक कलेक्टर महोदय नीमच म.प्र . शासन भूमिस्वामी

18

भूमि स्वामी भागंचद पिता बाबरू जाति गुर्जर 1/2भाग जगदीश पिता बाबरू जाति 1/2 भाग गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली म.प्र. भूमिस्वामी

भूमि स्वामी 1

19/ भंवरीबाई बेवा भंवरसिंह जाति राजपूत 1/5भाग रामसिंह पिता फौजसिंह जाति राजपूत 1/5 भाग चैनसिह पिता बागसिंह जाति राजपूत

1/10 भाग कम्माकुँवर बेवा बागसिंह जाति राजपूत 1/10 भाग गोपालकुँवर बेवा खुमानसिह जाति

राजपूत1/20 भाग शेरसिंह पिता खुमानसिंह जाति राजपूत 1./20 भाग

भारतसिंह पिता खुमानसिंह जाति राजपूत 1/20 भाग टम्मुकुंवर पिता खुमानसिंह जाति

राजपूत 1/20 भाग गोटुकुंवर बेवा डूंगरसिंह जाति राजपूत 1/5 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

खाखरा-2

0.5120

0.5120

108

खाखरा-3

0.0000

0.3870

0.3870

109/1

0.0730

0.2300

113 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2012

भंवरीबाई बेवा भंवरसिंह जाति

19/

भूमि स्वामी 2 राजपूत 1/5 भाग

रामसिंह पिता फौजसिंह जाति

खाखरा-

बेडा-2

0.2490

0.3010

109/2/ 1

राजपूत 1/5 भाग

चैनसिह पिता बागसिंह जाति

नीम-1 . सादडा- कोडिया-

0.0420

1.3630

110/1

राजपूत 1/10 भाग कम्माकुँवर बेवा बागसिंह जाति

राजपूत 1/10 भाग

गोपालकुँवर बेवा खुमानसिह जाति

राजपूत1/20 भाग

शेरसिंह पिता खुमानसिंह जाति

खाखरा- बेडा-1, कोडिया-

0.0110

0.0420

111

खाखरा- बेडा-1

खाखरा-:

0.0840

0.0840

112/1

राजपूत 1/20 भाग

भारतसिंह पिता खुमानसिंह जाति

0.0310

0.0310

112/2

राजपूत 1/20 भाग

टम्मुकुंवर पिता खुमानसिंह जाति

115/2 0.0630 0.0630

राजपूत 1/20 भाग गोटुकुंवर बेवा डुंगरसिंह जाति राजपूत 1/5 भाग

0.1880

0.6610

139/1/ 2

पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

पक्काकु

0.0100

0.0100

215/268

हीरा पिता गोपी जाति बलाई भूमि स्वामी छीतर पिता गोपी जाति बलाई वरदीचन्द्र पिता गोपी जाति बलाई

उदा पिता गोपी जाति बलाई मोडीबाई बेवा गोपी जाति बलाई काना पिता हजारी जाति बलाई

20

सुखलाल पिता हजारी जाति बलाई

देवीलाल पिता हजारी जाति बलाई

झंमकबाई बेवा हजारी जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

21

भूमि स्वामी

ट्यूबवेल

अमरूद-1 ,

0.3660

0.8360

116

आम-1 , सागवान-7

आंवला-2

शीशम-1

0.0310

0.0750

109 /2/ 2

हीरा पिता गोपी जाति बलाई पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.0730

0.3400

110/2 2013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

ट्यूबवे

22/

कुआं

भूमि स्वामी

1

आम-2

0.3450

0.7420

114

प्रभूलाल पिता भेरूलाल जाति बलाई पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

आंवला-

नीम-1

बेर-2

आम-2

0.0840

0.0840

115/1

22/

0.0210

0.0210

115/3

भूमि स्वामी

2

प्रभूलाल पिता भेरूलाल जाति बलाई पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

23

0.2090

0.5000

भूमि स्वामी

खाखरा-: कोडिया-

139/1/

1

जगदीश पिता कन्हैयालाल जाति बलाई पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

खाखरा-3

0.8250

24

0.8670

141

भूमि स्वामी

0.2610

0.5230

170/1

घीसालाल पिता चम्पा जाति गुर्जर 1/2भाग मोडा पिता चम्पा जाति गुर्जर 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

3 कुआं कच्

25!1

महुआ-1.

भूमि स्वामी

नीम-8,

पिपल-2 ..

1.2440

भँवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग

1.2440

142

बबुल-2,

खाखरा-2, बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग

कडी-5,

बेर-1 जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग

0.1150

0.1150

144

0.0520

0.0520

145

पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

0.5120

0.5120

147

0.1460

0.1460

150/1

0.0520

0.0520

150/2

0.0210

0.0210

150/3

0.2610

0.2610

152/1

0.0840

0.0840

152/2

0.2090

0.2090

157/1

1.0140

1.1700

158

0.0420

0.1570

161

0.1360

0.1360

162

1.2330

1.2330

166

0.3450

0.3450

229 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

2014

25/ 2

भंवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग

बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग

0.2820

0.2820

156

भूमि स्वामी

जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

25/ 3

0.0210

0.0210

157/2

भंवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

25/ 4

भँवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग

0.2090

0.2090

163/2

भूमि स्वामी

बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग

जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी 2015

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

25/ 5

0.3140

0.3140

163/3

भूमि स्वामी

भँवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

25/

6

0.4180

0.4180

भंवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

165/2

भूमि स्वामी

25/

7

भंवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4

भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग

0.1050

0.1050

168

भूमि स्वामी

पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

2016

24

भूमि स्वामी रामीबाई बेवा काना जाति भील चन्दा पिता काना जाति भील देवीलाल पिता उदा जाति भील लालू पिता उदा जाति भील नानुराम पिता उदा जाति भील नारायण पिता उदा जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

27

भूमि स्वामी हजारी, सेवा पिता काश्या प्रभू पिता भूरा भंवरलाल , केश्या, कुका, काना भूमिस्वामी सीताराम पिता नारायण काना, देवीलाल, लालु, नाना, नारायण पिता उदा कालीबाई बेवा उदा जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

28

भूमि स्वामी भंवरलाल पिता देवी जाति भील 1/3 भाग मांगीलाल पिता सेवा जाति भील

1/3 भाग मांगीबाई बेवा खेमराज जाति भील 1/27 भाग

काशीराम पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग हीरालाल पिता खेमराज जाति

भील 1/27 भाग डालूराम पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग

कस्तुरीबाई पिता खेमराज जाति

भील 1/27 भाग सुन्दरबाई पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग

भंवरीबाई पिता खेमराज जाति

भील 1/27 भाग धापुबाई पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग

जमनीबाई पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.2300

0.2300

143/1

0.0840

0.0840

143/2

0.0210

0.0210

143/3

148

0.3140

0.3140

149

0.1250

0.1250

0.0630

0.0630

153/1

153/2,

0.5120

0.3440

154

159

0.6580

0.0210

146

0.0100

0.0100

155

0.0310

0.0310

0.1150

0.1150

165/3, 165/4

ट्यूबवेल पिपल-5. महुआ-5. टेमरू-1 कडी-1

1.5150 0.3810

पक्काकुआं 221, 222

223

0.2300 0.2300

227

0.5330

0.5330

0.0870

0.0870

231/1 2017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

209

भूमि स्वामी

0.1990

0.1990

224

भंवरलाल पिता देवी जाति भील खेमा पिता कालु जाति भील मांगीलाल पिता सेवा जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच मु.प.

30

0.1570

0.2610

170/2

भूमि स्वामी टीपूलाल पिता देवा जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

31

भूमिस् वामी घीसीबाई बेवा धन्नालाल जाति गुर्जर

0.0250

0.1040

134/4

पन्नालाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर

शोलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर

भेरूलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर

0.1570

0.2610

170/3

बालुराम पिता धन्नालाल जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

32

कडी-1 खाखरा-6

महुआ-3 .

आंवला-1 0.0520

0.0520

171

भूमि स्वामी देवीलाल पिता मेघा जाति भील 1/2भाग प्रेमराज पिता मेघा जाति भील 1/2भाग

शीशम -2

0.3010

0.7320

172

0.0210

0.4910

175

पता निवासी जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.1050

0.1050

176

0.0520

0.0520

177

33/

कोडिया -2 0.0630

0.0630

178

भूमि स्वामी 1

नंदा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग

हीरा पिता कुका जाति भील 1/6भाग

0.0210

0.0210

179

बंशीलाल पिता कुका जाति भील 1/6 भाग

0.0310

0.0310

180

श्यामलाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग

0.0310

0.0310

181

गोपाल पिता रूपा जाति भील 1/6भाग

पन्नीबाई बेवा रूपा जाति भील 1/6 भाग

0.0110

0.0310

182

पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2018

नंदा पिता कुका जाति भील 1/6 भूमि स्वामी

331 2 भाग

हीरा पिता कुका जाति भील

1/6 भाग

बंशीलाल पिता कुका जाति भील

1/6 भाग

श्यामलाल पिता रूपा जाति भील

1/6 भाग

गोपाल पिता रूपा जाति भील

0.2270

0.3870

188/1

1/6 भाग

पन्नीबाई बेवा रूपा जाति भील

1/6भाग

पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

नंदा पिता कुका जाति भील 1/6

33/

भूमि स्वामी

3 भाग

हीरा पिता कुका जाति भील

1/6भाग

बंशीलाल पिता कुका जाति भील

1/6 भाग

श्यामलाल पिता रूपा जाति भील

1/6 भाग

गोपाल पिता रूपा जाति भील

0.2510

0.3140

188/2

1/6 भाग

पन्नीबाई बेवा रूपा जाति भील

1/6भाग

पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी 2019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

3.3

स्वामी 4

पक्काकुआं 0.0100

0.0100

192 नंदा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग हीरा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग बंशीलाल पिता कुका जाति भील 1/6 भाग श्यामलाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग गोपाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग पन्नीबाई बेवा रूपा जाति भील 1/6 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

34

भूमि स्वामी

कुआं पक्का 0.0100

0.0100

189 देवा, मगया पिता भेरा हजारी बैवा काश्या जाति भील भूमिस्वमी

35

भूमिस् वामी 0.1570

0.2460

कुआं कच्चा आम-2

190/1

हजारी पिता काश्या जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

0.1990

0.2720

191/2

36

0.1670

कुआं कच्चा 0.2450

190/2

भूमि स्वामी नन्दा पिता कुका जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.0840

0.0840

193/3

37

स्वामी भूमि 0.1990

0.2720

191/1

सेवा पिता काश्या जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

38

भूमि स्वामी

0.3660

0.6610

कुआं नीम-1

193/1

रामलाल पिता सीताराम जाति भील व रूकमणीबाई बेवा सीताराम जाति भील नारायणीबाई बेवा काना जाति भील शंभू पिता काना जाति भील मोहन पिता काना जाति भील घीसीबाई पिता काना जाति भील सोहनीबाई पिता काना जाति भील मांगीबाई पिता काना जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

39

भूमि स्वामी

कुआं कच्चा 0.2480

0.2480

193/2

हीरा पिता कुका जाति भील 1/2भागबंशी पिता कुका जाति भील 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2020

40

स्वामी भूमि

0.4180

0.4180

202/1

भीमा पिता हजारी जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

41

ट्यूबवेल कुआं आम-5 महुआ-1

0.2300

0.3960

203/2

भूमि स्वामी

आम-1 0.4600

204

रूपलाल पिता कालुराम जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.6790

0.1140

0.3520

205/2, 206पें

42

भूमि स्वामी

0.3520 0.1130

205/1/ 2 ईश्वरलाल पिता रतनलाल घीसालाल पिता रतनलाल, बालीबाई बेवा रतनलाल , भगवानलाल पिता रतनलाल हिरालाल पिता रतनलाल पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

43

भूमि स्वामी

कुआ कच्चा महुआ-2

0.0310

0.1650

89/1

कालु पिता भेरू जाति भील लालु पिता भेरू जाति भील उदा पिता भेरू जाति भील सोहनी पिता भेरू जाति भील गीता पिता भेरू जाति भील रतन पिता बालु जाति भील काना पिता बालु जाति भील शंकर पिता बालु, जाति भील लाडबाई बेवा शंभू जाति भील चन्दा ना.बा. पिता शंभु संरक्षक लाडबाई जाति भील लक्ष्मीबाई बेवा खेमा जाति भील कजोड पिता छोगा जाति भील गोकुल पिता छोगा जाति भील हजारी पिता मोडा जाति भील बंशीलाल पिता भुवाना जाति भील

0.3140

207

भुवरलाल पिता भुवाना जाति भील नन्दुबाई बेवा भुवाना जाति भील देवा पिता कालु जाति भील चतर। पिता कालु जाति भील शंकर पिता कालु, जाति भील चम्पा पिता नारायण जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिरवामी

0.3140

आम-1 , सेमला-1 2021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

4

भूमि स्वामी

कुआ पक्का आम-3. पिपल-1

0.0100

0.0100

210/266

उदः पिता अमरा जाति भील पेमा पिता धूला जाति भील भैरद पिता धुला जाति भील रतना गिता रूपा जाति भील चंदा पिता रूपा जाति भील पतः जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

0.2720

0.2720

215

45

भूमि स्वामी

भंवरलाल पिता देवा जाति भील 1/15 भाग नारायण पिता देवा जाति भील 1/15 भाग

0.0100 कुआ कच्चा

0.0100

210/267

भोला पिता देवा जाति भील 1/15 भाग

अमरचंद पिता देवा जाति भील

1/15 भाग शंभू पिता देवा जाति भील 1/15 भाग

सेवा पिता कालु जाति भील 1/9 भाग

चुन्या पिता कालु जाति भील 1/9 भाग

खेमा पिता कालू, जाति भील 1/9 भाग

0.4180

0.4180

216

आम-2, कोडिया-2 उंकार पिता घीसा जाति भील 1/9 भाग

किशना पिता घीसा जाति भील 1/9 भाग

मोडा पिता घीसा जाति भील 1/9 भाग

पत। जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वाभी

46

भूमि स्वामी

0.3240

नंदुबाई देवा धुला जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

0.3240

214 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

2022

477

0.0630

0:0630

220/2

भूमि स्वामी 1

झमयूवाई पति भँवरलाल जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूगिस्वामी

47/

भूमि स्वामी 2

कुआं आंवला-2, नीम-2

0.3870

0.3870

225

झमकूबाई पति भंवरलाल जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

48

आम-2 महुआ-1, आंवला-3

0.0730

0.0730

228

भूमि स्वामी उदा पिता अमरा जाति भील पता नि.बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

ट्यूबवेल

0.4070

0.4070

232, 233

0.1670 0.1670

235

0.3450

0.3450

236

0.7320

0.7320

238

49

भूमि स्वामी

पक्काकुआं

0.2850

0.4000

241/2

शम्भूलाल पिता काना जाति भील 1/2भाग फोरीवाई पति शम्भूलाल जाति भील 1/2 भाग

पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

50

भूमि स्वामी

खाखरा-3 , महुआ-2, बेडा-2

0.2850

0.4000

241/3

मोहनलाल पिता काना जाति भील1/2 भाग सीताबाई पति गोहनलाल जाति भील 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

51

भूमि स्वामी

खाखरा-3 , महुआ-2, बेडा-2

0.3650

0.4000

241/4

भाग शंभू पिता देवी जाति भील 1/2 चुन्नीबाई पति शंभू जाति भील 1/2भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

कुल योग

खाखरा-3, महुआ-1 , बेडा-2

0.4910

27.7840

40.8960

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्क्षा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है । M 2023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 45- भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ- 82-2022-23

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिका अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीम 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) व अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि र्क सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता ।के निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

बाण्दा लघु सिंचाई योजना के डूब में प्रभावित होने से :

1. परियोजना का नाम

2. भूमि का विवरण

नीमच

:

1. जिना

सिंगोली

2. तहसील

बाण्दा 3 ग्राम

13

4 प.ह.नं

62.9870 हे

:

5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अनुसूची -01

खातेदार का नाम

स. ।

स्वामि त्व का प्रकार

3

2

1

1

भूमि स्वामी सुन्दरबाई बेवा भीना जाति भील गुलाब पिता भीमा जाति भील छीतर पिता भीमा जाति भील शंकर पिता भीमा जाति भील डालीबाई बेवा कारू जाति भील जगदीश पिता कारू जाति भील हरिया पिता भाना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित रकबा

भूमि का सर्वे नं.

कुल रकबा हेक्टर में

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तिय

असिंचि

सिंचित

त

7

8

6

5

4

कुआ कच्च

1

कड़ी

2

बडा- :

0.0840

0.0840

4/2

लेप्टस -1

महआ -1

शीशम -3

0.0520

0.0520

13/2

0.7000

0.7000

14 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2024

कुआ कच्चा

करून्ज -1 , 2 कालुराम पिता आशाराम जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

नीम-1 ,

भूमि स्वामी

आम-3 ,

0.1050

0.1050

5/3

कडी-1 ,

कोडिया -5,

बीट-1 ,

बेडा-1

0.0300

0.0300

85/3/1

0.8680

0.8680

3 कालुराम, छीतरमल पिता आशाराम जाति भील पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

6/1, 6/2

भूमि स्वामी

महुआ-1

0.0420

0.0420

82/2

आवंला-2

0.1360

0.1360

82/3

आवंला-2 .

4

नीम-2.

भूमि स्वामी

7/1/2,

सागवान-2 ,

0.3030

0.5850

सोहनीबाई पति कजोड जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच मध्यपदेश भूमिस्वामी

बीट-2,

7/2

महुआ-1

0.2400

0.2610

7/3/1

आवंला-1,

5

नीम-2 ,

0.4700

0.5540

पीपल-1

7/3/2

भूमि स्वामी

सादडा-1

0.1670

0.1880

7/4

कजोड पिता हीरा जाति भील छीतर पिता हीरा जाति भील कालु पिता रूपा जाति भील कमलीबाई पति प्रभु जाति भील पता प्रेमपुरा सिंगोली नीमच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.0520

0.0730

7/5/1

बेडा-1

0.3970

0.3970

204

0.2090

0.2090

205

आम-1 कडी-1

कोडिया-1,

नीम-1 ,

0.0520

0.0520

206

आवंला -1 2025

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

6

0.0730

0.0840

7/5/2

भूमि स्वामी

सादडा-1 , बेडा-1 , बड-1 बसना पिता भाना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.2930

0.2930

7/6/1

0.3240

0.3240

7/7

0.2400

0.2400

8/2

7

भूमि स्वामी

नीम-2

0.6370

0.7210

8/1/2

नानीबाई बेवा काशीराम जाति भीलभेरू पिता काशीराम जाति भीलभागू पिता काशीराम जाति भीलदामू पिता काशीराम जाति भीलपता बाण्दा सिंगोली नीमच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

8

भूमि स्वामी

0.3240

0.3240

9

1

कारू , शंकर, नारू पुत्र देवी व काशीबाई बेवा देवी मोहनीबाई किशनीबाई मोत्याबाई पिता देवी भाग 1/4 का भाग 1/3 भगवान सावन्ता पिता भुवाना भाग 1/4 का 1/3 कजोडमल चेनराम, गेन्दमल सोडान माधुलाल पिता सेवा भाग देउबाई बेवा कालु देवालाल तुलसीराम कन्हैयालाल कैलाश पिता कालु 3/4 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

9

भूमि स्वामी

सुखलाल पिता रूपा जाति भील लाभचन्द पिता रूपा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.5750

0.5750

15

कुआं कच्चा नीम-3 . कोडिया-3, शीशम-2, बेडा-1 , बेर-2,महुआ -1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2026

10

0.2930

0.2930

18/1

देवीलाल पिता भेरूलाल जाति भील पता देहपुर सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

कुआ कच्च महुआ-1 , आम-3

0.4600

0.4600

41/2

नीम-1 कोडिया-3 शीशम -3 महुआ-1

11

सादडा-3

0.2610

0.2610

19

भूमि स्वामी

माग्या पिता किशना जाति भील जेराम पिता किशना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

12

कच्चा

भूमि स्वामी

0.0100

0.0100

21

बबूल -1 , देउबाई बेवा कालुराम जाति भील देवालाल पिता कालुराम जाति भील तुलसीराम पिता कालुराम जाति भील कन्हैयालाल पिता कालुराम जाति भील कैलाश पिता कालुराम जाति भील

पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

पीपल-1 ,

कुआ आम-6, बेडा-1 , कडी-1 , नीम-2

23

0.6170

0.6170

0.1360 0.1360

24

0.6270

0.6270

144

0.1460

0.1460

145

146,

0.8150

0.8150

147

0.0420

0.0420

148

150,

0.8380 0.8380

151

0.2930

0.2930

152 2027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

25/1

0.0180

भूमि स्वामी

0.0180

गेंदमल पिता सेवा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

13

0.1440

0.1440

113/2/

2

0.0940

0.0940

172/1/

2

14

0.0450

25/2

भूमि स्वामी

0.0450

सोहन पिता सेवा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

लिप्टस-1, बेडा-1 , महुआ-1

27/2

0.2090

0.2090

176/2

0.1830

0.1830

15

भूमि स्वामी

कालुराम पिता देवा सेवा पुत्र तेजा, भगवान सावल्दा पुत्र-भुवाना कारू, शंकर, नारू पुत्र- देवी भूमिस्वामी केशीबाई बेवा देवा मोहनीबाई, किशनीबाई, मोत्याबाई. पुत्रीया देवी समभाग जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.0210

कुआ

0.0210

26

भूमि स्वामी

0.2090

0.2090

27/1

कुआ कच्चा पीपल-1 .

16 माधु पिता सेवा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

बेर-1

0.0420

0.0420

116

0.1830

0.1830

176/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2028

बेडा-1

0.0100

0.0100

31

भूमि स्वामी

बबूल -1

0.7000

0.7000

32

0.0210

0.0210

112

0.0100

0.0100

कुआ पक्का

115

0.0520

0.0520

ट्यूबवेल

117

0.6480

0.6480

118

0.3450 0.3450

177

0.0310

0.0310

178

0.0940

179 0.0940

17 लीलाबाई नाबालिग पिता कारू संरक्षक माता दुर्गाबाई जाति भील दुर्गाबाई बेवा देवी जाति 'भील शंकर पिता देवी जाति भील बाबू पिता नारू जाति भील केशीबाई बेवा देवी जाति भील किशनीबाई पिता देवी जाति भील मोत्याबाई पिता देवी, जाति भील सांवता पिता भुवाना जाति भील परथा पिता हरिया जाति भील दौला पिता हरिया जाति भील मांग्यापिता किशना जाति भील जैराम पिता किशना जाति भील भँवरलाल पिता जयचन्द जाति भील भीमा पिता जयचन्द जाति भील मथुरा पिता जयचन्द जाति भील मोहनीबाई पिता देवी जाति भील घासीराम पिता देवा जाति भील , पन्ना पिता भेरू जाति भील, वरजीबाई बेवा भेरू जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

0.4230

0.4230

33/1

18 रामचन्द्र पिता लक्ष्मण जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

आवला-1 बेडा-1, सागवान-1 , आम-1

ट्यूबवेल खाखरा-2 ,

भूमि स्वामी

19 छितर पिता कुका जाति भील पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.1940

0.1940

33/2

नीम-2, आंवला-3 . बेडा-2, सागवान-1

0.0100

0.0100

35

0.1360

0.1360

36

0.1610

0.1610

38/1/3,

38/2पे

0.4180

0.4180

41/1

0.0210

0.0210

96

0.0210

0.0210

97 2029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

20

0.8360

छितर पिता कुका जाति भील पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.8360

34/1/1

भूमि स्वामी

21

0.0420

0.0420

34/2

बेडा-1 , बेर-1

भूमि स्वामी

छितर द. - पुत्र परथा जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

22

0.3550

0.3550

40

भूमि स्वामी

छितर दत्तक परथा जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

23

भूमि स्वामी

0.0210

0.0210

37

कुआ बेर-1 , नीम- 1 कजोडीबाई बेवा कुका जाति भीलछितर पिता कुका जाति भीलरामचन्द्र पिता लक्ष्मण जाति भीलमोहन पिता उदा जाति भीलपन्ना पिता उदा जाति भीलपता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

24

भूमि स्वामी

0.2120 0:2120

आम-1 , नीम-1 ,

38/1/1

38/2

पन्ना पिता उदा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

25

0.2120

0.2120

38/1/2

भूमि स्वामी

38/2

नीम-1 शीशम-2 , खाखरा-1 मोहन पिता उदा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.3030

0.3030

कुआ

38/3

भूमि स्वामी

26 देवीलाल पिता छीतरमल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

ट्यूबवेल

भूमि स्वामी

27 कालीबाई बेवा गोकुल जाति भील लाभचन्द पिता गोकुल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.0420

0.0420

46

कुआ कच्चा महुआ-4, करून्ज-1 , से मला-1 ,

सादडा-2 कोडिया-3

0.4700

0.4700

48

0.3030

0.3030

51/1, 51/2

0.0520

0.0520

51/3

0.2090

0.2090

54 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2030

28   कालीबाई बेंवा गोकुल जाति भील   भूमि
     लाभचन्द पिता गोकुल जाति भील   स्वामी   52/2       0.0420    0.0420
     पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र.
     भूमिस्वामी
29                                   भूमि
                                   स्वामी
                                                       0.4180    0.4180

57/1/1

रामीबाई बेवा देराम कन्हैयालाल पिता देराम, भंवरीबाई बैवा भंवरलाल, शांतिलाल, श्यामलाल, राजु पिता भंवरलाल जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

30

भूमि स्वामी

0.1250

0.1250

58

रामीबाई बेवा देराम काना पिता देराम जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

ट्यूबवेल शीशम-8 , आंवला-3 , नीम-2

0.1050

0.1050

59

0.4080

0.4080

60

31

कुआ कच्चा

0.1000

0.1000

गट्टूबाई पति हीरालाल जाति चारण पता देहपुर सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

57/1/2

भूमि स्वामी

बेर-1 शीशम-1 खाखरा-3

0.1000

0.1000

57/1/5

0.8000

0.8000

65/1/2

32

0.2180

0.2180

ट्यूबवेल

57/1/4

भूमि स्वामी

हीरालाल पिता चुन्नीलाल जाति चारण पता देहपुर सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिस्वामी

0.6630

0.6630

65/1/1

0.1180

0.1180

85/1/3

0.0420

0.0420

33

57/2

भूमि स्वामी

0.2090

0.2090

64/2, 67/4

0.1570

0.1570

नंदुबाई बेवा पेमा, धूरा पिता रूपा शंकर पिता पेमा, लाभचन्द्र बा. सुखलाल नाबा. पिता रतना सरपरस्त माता भँवरीबाई समभाग हि. 3/5, उदा पिता अमरा हि. 1/4 जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

65/2, 66/5

0.1250

0.1250

66/4 2031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

34

भूमि स्वामी

0.0840

0.0840

67/2

नंदुबाई बेवा पैमा जाति भील शंकर पिता पैमा जाति भील धूरा पिता रूपा जाति भील सुखलाल ना.बा. पिता रतना संरक्षक भंवरीबाई जाति भील लाभचंद . ना.बा. पिता रतना संरक्षक भवरीबाई जाति भील भवरीबाई बेवा रतना जाति भील उदा पिता अमरा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

35

0.2370

0.2370

67/3/1

भूमि स्वामी

0.1680

0.1680

126/2/ 1

0.1250

0.1250

138/1

बागालाल पिता हीरालाल जाति भील. रामचंद्र पिता हीरालाल जाति भील , रामीबाई पिता हीरालाल जाति भील , झुमाबाई पिता हीरालाल जाति भील , भँवरलाल पिता जगरूप जाति भील , घीसा पिता जगरूप जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

36

भूमि स्वामी

0.1190

0.1190

ट्यूबवेल

67/3/2 , 71 पे

कस्तुरीबाई पति सुखलाल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

0.6270

0.6270

88/3

0.4180

37

0.4180

82/4

कुआ कच्चा

भूमि स्वामी

0.3970

0.3970

85/5

सुन्दरबाई बेवा शंकर जाति भील कैलाश पिता शंकर जाति भील बाबु पिता शंकर जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

महुआ-2 शीशम-2 नीम-1

38

0.0630

0.0630

भूमि स्वामी 84/1

कालूराम पिता आशाराम जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

39

0.1050

0.1050

भूमि स्वामी 84/2

कालूराम पिता आशाराम जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

40

भूमि स्वामी

0.3000

0.3000

85/1/2

नीम-2, बेर-1 कोडिया-1 देवीलाल पिता प्यारा जाति रेगर प्यारीबाई बेवा प्यारा जाति रेगर पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

41

0.1780

0.1780

ट्यूबवेल

85/2

भूमि स्वामी

कालूराम पिता आशाराम जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2032

42

0.2100

0.2100

85/3/2

भूमि स्वामी

बाबुलाल पिता शंकरलाल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिस्वामी

43

भूमि स्वामी

पारसमल पिता विशना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

1.2750

1.2750

86/2

ट्यूबवेल कुआ कच्चा बेडा-1 , नीम-1 , आंवला-2

44

भूमि स्वामी

0.6480

88/2 0.6480

सुखलाल पिता कालुराम जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

ट्यूबवेल सागवान-1 , बेडा-1 , गुरजन -1

0.0100

45

0.0100

99

चेनराम पिता सेवा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच

भूमि स्वामी

0.1440

113/2/1 0.1440

0.0940

0.0940

172/1/1

0.0830

0.0830

174/1

खाखरा-1 , बबूल-2 , शीशम -1 , सागवान-1

0.1050

0.1050

175

46

100

0.0210

0.0210

भूमि स्वामी

कजोड पिता सेवा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

47 ममता बाई बेवा कन्हैयालाल जाति भील

भूमि स्वामी

0.0310

0.0310

101

जमनीबाई पिता भुवाना जाति भील डालीबाई पिता भुवाना जाति भील घीसीबाई पिता भुवाना जाति भील , ठम्माबाई पिता भुवाना जाति भील दुर्गाशंकर नाबालिग पिता कन्हैयालाल संरक्षक सर माता ममताबाई जाति भील

छीतर पिता भुवाना जाति भील कचरू पिता भुवाना जाति भील देवा पिता देवी जाति भील गुल्ली बेवा देवा जाति भील

0.0630

0.0630

197/3

माधुलाल पिता कालु जाति भील सुखलाल पिता कालु जाति भील शंकरलाल पिता कालु जाति भील, सोहनीबाई बेवा नारायण जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी 2033

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

48

0.0840

0.0840

110

भूमि स्वामी

आम-1 , कडी-1 पारस पिता विष्णु जाति भील रूकमणीबाई बेवा औंकारलाल शीपुलाल पिता औंकारलाल जाति भील

0.0630 0.0630

121

122

1.0140 1.0140

बाबूलाल पिता औकारलाल जाति भील प्रेमचंद पिता औंकारलाल जाति भील कमलेश पिता औंकारलाल जाति भील लाडुबाई पिता औकारलाल जाति भील सुन्दरबाई पिता औंकारलाल जाति भील

शिमलाबाई पिता औंकारलाल जाति भील

127

0.0210 0.0210

कुआ पक्का कन्कूबाई पिता औंकारलाल जाति भील

0.2610 0.2610

भेरू पिता रामचन्द्र जाति भील, नारू पिता भागु जाति भील कल्याण पिता भागु जाति भील

128/3 129

सुगनाबाई बेवा रोडमल जाति भील लवकुश पिता रोडमल जाति भील, भँवरिया पिता नोला जाति भील भोला पिता नोला जाति भील , भंवरिया पिता खेमा जाति भील मागया पिता खेमा जाति भील

0.1250

0.1250

138/3

वरदा पिता खेमा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

49

0.2870

0.2870

भूमि स्वामी

113/1, 114पे

आम-1 , महुआ-2, बेडा-3, अमरचन्द पिता भगवान जाति भील दुधालाल पिता भगवान जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.1880 0.1880

172/2

0.0420

0.0420

174/2

0.6270 0.6270

भूमि स्वामी 119

50 हिरा पिता भवरिया जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.0630 0.0630

120

आम-1 , आंवला-1

0.0420

0.0420

कुआ कच्चा

130 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2034

51

भूमि स्वामी भूरीबाई बेवा देवीलाल जाति भील शिवराज पिता देवीलाल जाति भील मनीष पिता देवीलाल जाति भील शंभु पिता नारायण जाति भील शंकर पिता नारायण जाति भील हीरा पिता नारायण जाति भील गोकुल पिता नारायण जाति भील सुन्दरबाई बेवा नारायण, जाति भील लीलाबाई पिता नारायण जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.1460

0.1460

124

0.2510

0.2510

125, 126/1

0.1670

0.1670

187

0.3970

0.3970

188/1

0.3140

0.3140

188/3

0.3760

0.3760

209/1

नीम-3 , आम-3 , बेडा-1

0.0100

0.0100

211/1

0.1150 0.1150

211/2,

211/3/

9902

52.

भूमि स्वामी

0.1040

0.1040

बेडा-1 , आम-3

126/2/

2, 128/1

वरदीचंद पिता रतनलाल जाति भील पता परलाई खुर्द रावतभाटा चित्तौडगढ राजस्थान भूमिस्वामी

53

भूमि स्वामी भेरू पिता रामचन्द्र जाति भील औंकार पिता रामचन्द्र जाति भील भागु पिता रामचन्द्र जाति भील पारसमल पिता विष्णु, जाति भील प्रभुलाल पिता भेरू जाति भील चम्पा पिता मौजीराम जाति भील शंभु पिता मौजीराम जाति भील श्याम पिता मौजीराम जाति भील नाथु पिता रामा जाति भील मांगीबाई बेवा रामा जाति भील राजु पिता भागु जाति भील निवासी ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र.भूमिस्वामी

भूमि स्वामी 54 नंदुबाई बेवा परथा जाति भीलजालम पिता परथा जाति भीलहरीराम पिता नारायण जाति भीलनन्दा पिता लालु जाति भीलराजू पिता लालु, जाति भीलदेऊबाई बेवा देवा जाति भीललादु पिता देवा जाति भीलशंकर पिता देवा जाति भीलकैलाश पिता नाथु जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिस्वामी

0.0730

0.0730

133

कुआ पक्का महुआ- 1 , बेडा-1

0.2300

0.2300

134/1

135

0.1670

0.1670

0.0940

0.0940

141/1

0.2820

0.5020

218

0.1050

0.1050

219

0.1660

0.5850

220 2035

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

55

भूमि स्वामी

0.2190

0.2190

134/2

0.0940

0.0940

141/4

0.4080

0.4080

215

गोकुल पिता प्यारा जाति भील रूकमणी पिता प्यारा जाति भील सोहनी पिता प्यारा जाति भील शंभुबाई पिता प्यारा जाति भील सीताबाई पिता प्यारा जाति भील सरजूबाई बेवा कजोड जाति भील काना पिता कजोड जाति भील प्रभुलाल पिता कजोड जाति भील पीरू पिता कजोड जाति भील कस्तुरीबाई बेवा हरला जाति भील भगवान पिता हरला जाति भील प्यारी बेवा मोती जाति भील देवा पिता मोती जाति भील कल्याण पिता मोती जाति भील भगवान पिता मोती जाति भील रामचन्द्र पिता मोती जाति भील तेजमल पिता मोती, शंकर पिता भूरा जाति भील पैमा पिता भूरा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

56

भूमि स्वामी

0.2190

0.2190

134/3

भुतालाल पिता कालु जाति भील शम्भुडीबाई बेवा वेणीराम जाति भील नारू पिता वेणा जाति भील जमनालाल पिता वेणा जाति भील चन्दा पिता वेणा जाति भील चतरा पिता मोडा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिस्वामी

0.0940

0.0940

141/2

134/4

भूमि स्वामी

0.2190

0.2190

141/3

0.0940

0.0940

57 भंवरलाल पिता भेरू जाति भील मोहन पिता वरदा जाति भील सुरजा पिता वरदा जाति भील शम्भू पिता वरदा जाति भील शांति पिता वरदा, जाति भील मांगीबाई बेवा लक्ष्मण जाति भील कारू पिता लखमा जाति भील पत्ता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2036

58

भूमि स्वामी

1.1390

1.1390

136/2, 137

जैराम पिता पैमा जाति भीलकस्तुरीबाई बेवा भवरिया उर्फ भंवरलाल जाति भीलमोहनलाल पिता भवरिया उर्फ भंवरलाल जाति भीलचैनराम पिता भवरिया उर्फ भंवरलाल जाति भीलकजोड पिता पैमा जाति भीलदेवा पिता नाथु जाति भीलपरथा पिता नाथु जाति भील पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

कुआ सागवान-3 खाखरा-1. महुआ-4

138/2

59

भूमि स्वामी

0.1250

0.1250

197/9

0.1460

0.1460

0.1050

0.1050

208/2

भंवरीबाई बेवा मौजीराम, मथरीबाई बेवा काना, मांगीलाल, नानुराम , पन्ना पिता काना, जाति भील मांगीबाई बेवा रामा जाति भील नाथु पिता रामा जाति भील चम्पा पिता मोजीराम जाति भील शम्भुपिता मोजीराम जाति भील श्यामलाल पिता मोजीराम जाति भील

कुआ नीम-1 , ऑवला-1. बीट-2

209/4

0.3240

0.3760

नीम-1, बीट-1

210/2

भँवरीबाई बेवा मोजीराम जाति भील मथरीबाई बेवा काना जाति भील मांगीलाल पिता काना जाति भील नानुराम पिता काना जाति भील पन्ना पिता काना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.0310

0.0310

0.3240

0.3240

274/1/

2

60

भूमि स्वामी मांगीलाल पिता माधूलाल जाति भील भंवरलाल पिता माधूलाल जाति

भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

275/2

1.3590

1.3590

कुआं पक्का आम-2 ,

0.0310

0.0310

139

महुआ-1 नीम-1 ,

सादडा-1 , खाखरा-1

0.9930

0.9930

140

0.1570

0.1570

164/2 2037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

153

भूमि स्वामी 61 नारू पिता भागू जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

62

भूमि स्वामी

157 आनीबाई बेवा गोकुल जाति भील भानीबाई बेवा नारायण, जाति भील कमलेश पिता नारायण, जाति भील लाडूबाई पिता नारायण जाति भील राधाबाई पिता नारायण जति भील शंभूडीबाई बेवा शोभालाल जाति भील

159 बापूलाल ना.बा. पिता शोभालाल संरक्षक माता शंभूडीबाई, राहुल ना. बा. पिता शोभालाल संरक्षक माता शंभूडीबाई पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

161, 162

186

63

भूमि स्वामी

158 आनीबाई पति गोकुल जाति भीलनारायण पिता गोकुल जाति भीलशंभुडीबाई पति शोभालाल जाति भील, रामलाल पिता नंदा जाति भीलबद्रीबाई पिता नंदा जाति भीलखेमीबाई बेवा अमरचंद जाति भीलजगदीश पित अमरचंद जाति भीलकाना पिता अमरचन्द जाति भीलनानुराम पिता अमरचंद जाति भीलहरिया पिता भुवाना जाति भीलबक्ता पिता भवाना जाति भीलसुन्दरबाई बेवा कालु जाति भीलडालीबाई पिता कालु जाति भीलछीतरमल पिता कालु, जाति भीलगुलाबीबाई पिता भीमा जाति भीलपता बाण्दा सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

0.1780

0.1780

ट्यूबवेल नीम-1

कुआ कच्चा

0.8260

0.8260

आम-3 महुआ-3 आवला- शीशम-

0.5120

0.5120

आम-3

0.3760 0.3760

आम-3

0.2820

0.2820

0.0210 0.0210

पक्काकुआं ट्यूबवेल आंवला-8 , आम-1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2038

64

भूमि स्वामी भगवान पिता भुवाना जाति भील नंदुबाई बेवा रूपा जाति भील कारू पिता रूपा जाति भील नंदा पिता हजारी जाति भील खेमीबाई बेवा अमरचंद जाति भील जगदीश पिता अमरचंद जाति भील काना पिता अमरचंद जाति भील नानूराम पिता अमरचन्द जाति भील कुका पिता भवरीया जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

65

खाखरा-3

0.6900

0.6900

160

भूमि स्वामी

सेवा पुत्र तेजी, वरदी, सेवा , उदा, देवा, भगवान , सावन्ता पुत्र भगवान समभाग हि. 1/2 परथा नोला पु. हरिया भूमिस्वामी, रूपचंद, जोधा, पुत्र नंदा माग्या, विजेराम पुत्र किशना, हि. 1/8 जाति भील पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

66

0.0420

0.0420

पक्काकुअ 170

भूमि स्वामी

बद्रीबाई बेवा नन्दा, रामलाल पिता नन्दा , खेमीबाई , अमरचन्द, जगदीश काना नानुराम पिता अमरचंद जाति भील पता नि.ग्राम भूमिसवामी नंदा पिता हजारी खेमीबाई, अमरचन्द जगदीश , काना, नानुराम पिता अमरचन्द जाति भील पता नि. ग्राम भूगिस्वामी

67

0.6370

0.6370

171

कुआ कच्चा आम-1

भूमि स्वामी

बाबुलाल पिता सुखलाल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

1.0970

1.0970

180 2039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

68

181/1

0.3870

0.3870

भूमि स्वामी

कुआ

0.0100

0.0100

183/1

0.3550

0.3550

212/1/ 1

राजु पिता भागू जाति भील गोपाल पिता सुरजा जाति भील कारूलाल पिता सुरजा जाति भील नारायण पिता सुरजा जाति भील देराम पिता भंवरलाल, जाति भील प्यारा पिता देवा जाति भील गेंदा पिता देवा जाति भील पता बाण्दा तह. सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी

213/4

0.2930

0.3550

69

0.3870

0.3870

181/2

भूमि स्वामी

आम-1 , महुआ-1 , खाखरा-3 कुआ पक्का

0.0100

0.0100

182

कचरूमल पिता देवा रमेशचन्द्र पिता देवा सुरेशचन्द्र पिता देवा पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.1780 0.1780

184

0.0730

0.0730

197/6

0.3550

0.3550

212/1/2

0.1880

0.3450

213/2

70

भूमि स्वामी

0.0730

0.0730

188/2

जेराम पिता पेमा जाति भील कजोड पिता पेमा जाति भील देवीलाल पिता नाथु जाति भील प्रताप पिता नाथु जाति भील नोजीबाई बेवा-भुवाना जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

0.5020

1.6720

189/1/ 3

कुआ कच्चा बेडा-3 , नीम-8 , खाखरा-2 , बेर-3

0.4700

0.4700

71 गोरीबाई बेवा प्रभु जाति भील भंवरलाल पिता प्रभु जाति भील मोहनलाल पिता प्रभू जाति भील पन्ना पिता प्रभू जाति भील शंकर पिता प्रभू जाति भील शंभू पिता प्रभू जाति भील जमना पिता प्रभू जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

274/1/ 3

0.7630

0.7630

274/2/ 1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2040

72

भूमि स्वामी

0.2720

0.2720

189/2

जेराग पिता पेमा जाति भील कजोड पिता पेमा जाति भील देवीलाल पिता नाथु जाति भील प्रताप पिता नाथु जाति भील नोजीबाई बेवा - भुवाना जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

73

भूमि स्वामी

1.2020

1.2020

191

कुआ कच्चा बाबुलाल पिता सुखलाल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

74

1.0030 1.0030

193

भूमि स्वामी

वरदीचंद पिता रतनलाल जाति भील पता परलाई खुर्द रावतभाटा चित्तौडगढ राजस्थान भूमिस्वामी

0.0310

0.0310

195

कुआ कच्चा

0.1670

0.1670

196

75

भूमि स्वामी

0.2090

0.2090

197/2

नानुराम पिता भंवरलाल जाति भील देवीलाल पिता भंवरलाल जाति भील भीमा पिता जयचंद जाति भील लालु पिता जयचंद जाति भील मथरा पिता जयचंद जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिरगामी

76

0.0730

भूमि स्वामी

0.0730

197/5

शंभ्भूलाल दत्तक हुक्मा जाति भील पता वाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्थामी

77

0.0730

0.0730

197/7

भूमि स्वामी

लालु पिता जेराम जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

0.1050

0.1050

272/1

78 जमनीबाई बेवा कानीराम जाति भूमि स्वामी

बेडा-2

0.2400

0.2400

198

कोडिया-1

0.5330

0.5330

199

बेडा-1

0.7840

0.7840

207

भील भेरू पिता काशीराम जाति भील भागु पिता काशीराम जाति भील दामु पिता काशीराम जाति भील लच्छीबाई बेवा प्रभू जाति भील मथुरा पिता प्रभू जाति भील भगवानिया पिता प्रभू जाति भील विसना पिता भुवाना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी 2041

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

79

भूमि स्वामी

200 देवी पिता खेंरिंग जाति. भील कुका पिता खेरिंग जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

201

202 80 रामीबाई बेवा जैराम, कन्हैयालाल पिता देराम भँवरीबाई बेवा देवी व जगदीश कन्हैयालाल, नानुराम पिता अमरचन्द घीसीबाई बैवा कालु, सुखलाल पिता कालु भंवरीबाई पति भंवरलाल शांतिलाल श्यामलाल राजु श् पिता भंवरलाल पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

भूमि स्वामी.

210/1 81 शंभूलाल पिता मोतीराम हि. 1/4 देवीलाल पिता नंदा धापूबाई बेवा नंदा हि. 1/4 भील भूमिस्वामी देवी पिता उंदा हि. 1/4 बालीबाई बेवा सुरजा भगवान, भागू, राजू, जमनीबाई भोली बाई, सोहनीबाई, मांगीबाई , केशीबाई पिता भागु, भंवरलाल, कालू, नारायण पिता सूरजा मथरीबाई बेवा काना, मांगीबाई बेवा रामा नाथु गोरीबाई पिता रामा चम्पालाल पता शंकर हिरा जमनालाल पृथ्वीराज बालु पित्ता गोपाल भूमिस्वामी

भूमि स्वामी

214

216 82 जानीबाई बेवा प्यारा, कजोड, गोकुल, रूकमणी , सोहनी, शंभूबाई, सीता पिता प्यारा कस्तूरीबाई बेवा हरला, भगवान पिता हरला कालु पिता रूपा प्यारीबाई बेवा मोती देवा कल्याण, भगवान, रामचन्द्र, शंकर पिता मोती ब्रा. कारू नाबा. पिता मोती सर. माता प्यारीबाई हि. 1/3 कालु, मांगीलाल वेणीराम, चतरा पुत्र मोडा भूमिस्वामी, समभाग हि. 1/3कल्लुबाई प्रेमचन्द, श्यामलाल पिता मोहन सुरजा, शंभू पिता वरदा व हनजी बेवा वरदा, माँगीबाई बेवा चंदा मॉगीबाई बेवा लछमन कारू पिता लछमन हि. 1/3 पता नि. ग्राम भूमिस्वामी, शंभूडीबाई बैवा वैणीराम नारूलाल , जमनालाल चन्दा पिता वैणीराम भूमिस्वामी नि. ग्राम

0.0420 0.0420

कुआ कच्चा इमली-1

बेडा-1 0.1150

0.1150

खाखरा-1 0.3760

0.3760

0.0100

0.0100

कुआ पक्क

0.3030

0.3030

0.2200

0.3140 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

2042

भूमि स्वामी मोती पिता चुन्या जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वमी

84

भूमिर वामी पारस पिता विष्णु जाति भील भेरू पिता रामचन्द्र जाति भील औंकार पिता रामचन्द जाति भील, नारू पिता भागु जाति भील कल्याण पिता भागु जाति भील सुगनाबाई बेवा रोडमल , जाति भील लवकुश पिता रोडमल जाति भील, भँवरिया पिता नोला जाति भील भोला पिता नोला जाति भील, भंवरिया पिता खेमा जाति भील मागया पिता खेमा जाति भील वरदा पिता खेमा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी

भूमि स्वामी 85 भेरूलाल पिता भंवरलाल जाति भील 1/2 पन्नीबाई पति भेरूलाल जाति भील 1/2 पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

86

भूमि स्वामी छीतरमल पिता किशना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

भूमि स्वामी 87 कस्तुरीबाई बेवा दोला, मांगीलाल पिता दोला जाति रेगर पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.6690 0.0520

221

0.0310

0.0310

260/2

1.2800 1.2800

278/1

कुआ कच्चा आवंला-2 नीम-1

1.2800

1.2800

278/2

कुआ कच्चा नीम-1 , गुरजन-1 . बबूल -1 , सादडा-1

1.2800

1.2800

278/4

कुआ कच्चा गुरजन-1. टीमरू-1 , खाखरा-1 ,अ विला-1, महुआ-1 2043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

88

भूमि स्वामी

1.2800

1.2800

278/5

शंभूलाल पिता वरदा, रामीबाई पति शंभूलाल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच

89

भूमि स्वामी

1.2800

1.2800

बंशी पिता लखमा जाति रेगर पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहंस्तातरणीय

278/6

90

भूमि स्वामी

ट्यूबवेल नीम-1 रंगलाल पिता नाथू, कंचनबाई पति रंगलाल जाति चमार पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

1.2800

1.2800

278/7

91

भूमि स्वामी

घीसालाल पिता धन्ना, राधीबाई बेवा धन्ना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

1.3200

1.3200

278/8

2.3980

60.5890

66.3020

कुल योग

M

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्क्षा (प्लान) का निरीक्षण कार्याल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्र जल संसाधन संभाग नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है ।

दिनेश जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2044

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

प्र.क्र . 0039-अ-82-2023-24

राजगढ़ , दिनांक 18 दिसम्बर 2023

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बवत का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम खजूरिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ): -

तहसील: ब्यावरा

जिला: राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्रामः- खजूरिया

विवरण

स. क.

(1)

1

(2) रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- खजूरिया की भूमि की आवश्यकता ।

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में)

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(3)

(4)

1.151

11.085

अनुसूची-(2)

क. प्रभावित कृषक / पिता का नाम

2

1

रामनारायण पिता देवचंद जाति दांगी

1

नि.ग्राम भ स्वामी

योगः-

घीसालाल पिता रामबगस जाति दांगी

2

योगः-

गंगाप्रसाद पिता देव्या दांगी

3

योगः-

रामचंद्र पिता रामप्रसाद जाति दांगी

4

योगः-

प्रभावित रकबा सर्वे नंबर

कुल रकबा

5

3

4

0.050

505

0.645

0.050

1

0.645

0.020

0.041

506/2/1

0.025

0.040

506/2/3

0.045

2

0.081

0.060

0.232

506/3/1

0.060

0.232

1

1.315

0.024

509/1

1

0.024

1.315 2045

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर

क. प्रभावित कृषक / पिता का नाम

2

1

राधेश्याम गोपाल जगदीश पिता शिवनारायण रूगनाथ पिता गंगाधर, काशीबाई बैवा गंगाधर, अजुध्याबाई पिता गंगाधर, घनश्याम, बनवारी , विष्णु पिता 5 हजारी , जसोदी बाई बैवा हजारी जाति सुतार रामबगस, हरिनारायण कंचनबाई पिता हीरा जाति सुतार

योगः-

6

राधेश्याम गोपाल जगदीश पिता शिवनारायण जाति सुतार नि.ग्राम

योगः-

7

रामचंन्द्र पिता सालगराम हि. 1/3 भाग हरिओम पिता सालगराम हि.1/3 नारानीबाई बेवा सालगराम हि.1/ 3 भाग गति हांगी

योगः-

देवबगस रामदयाल पिता शिवलालजाति कुल रकबा

5 4

3

0.010 0.419

511/1

0.010 0.419

1

0.010 0.080

512/1

0.010 0.080

1

0.026 0.367

514/1

0.070 0.207

1365/1/1

0.096 0.574

2

0.060 0.268

515/1/1/3

8

दांगी

योगः:-

0.060 0.268

1

0.030 0.494

515/1/2/1

9 रंगलाल पिता नारायण जाति दांगी

योगः-

चम्पालाल पिता हजारीलाल जाति दांगी

0.030 0.494

1

0.020 0.382

515/2/1/1

10

योगः-

मांगीलाल , रामचन्द्र , बजेसिंह पिता शिवलाल , लीलाबाई, संतोषबाई पुत्री 11 शिवलाल, मेवाबाई बैवा शिवलाल जाति दांगी हि. 1/2 , रोड़ीबाई पिता राधाकिशन हि. 1/2 जाति दांगी

योगः-

गोपाल पिता कालू जाति दांगी

12

योगः-

0.020 0.382

1

0.017 0.444

1351/1

0.174 0.395

1358/1

0.191 0.839

1

0.020

0.183

1355/1

0.010

0.102

1393/1

0.030

0.285

2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2046

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर

क. प्रभावित कृषक / पिता का नाम

2

1

कुल रकबा

5 4

3

0.017 0.027

1395/1/1

रामभरोसे पिता कालू जाति दांगी

13

0.040 0.084

1396/1/1

योगः-

छीताराम पिता बापूलाल दांगी

0.057 0.111

2

0.030 0.339

1359/4/1/1

14

योगः-

श्यामसुंदर पिता जगन्नाथ जाति दांगी

0.030 0.339

1

0.020 0.759

1364/3

15

योगः-

फुन्दीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी

0.020 0.759

1

0.010 0.123

1498/1350/4/1

16

0.074 0.074

1497/1350/2/1

योगः-

रामनारायण पिता देवचंद जाति दांगी

17

योगः-

0.084 0.197

2

0.020 0.522

1408/1

0.020 0.522

1

0.017 0.999

1410/2/1

सुरेश पिता महेश प्रसाद जाति दांगी 18

योगः-

हरिओम पिता महेशप्रसाद जाति दांगी

0.017 0.999

1

0.060 0.362

1409/2/1

19

योगः-

राधेश्याम पिता रामरतन जाति दांगी

0.060 0.362

1

0.078 0.234

1411/1/3

20

योगः-

0.078 0.234

1

0.010 0.120

1411/2/1

लक्ष्मीनारायण पिता रामरतन जाति दांगी

21

योगः-

0.020 0.743

1412/1

0.030

0.863

2 2047

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर

क. प्रभावित कृषक /पिता का नाम

2

1

कुल रकबा

5 4

3

0.025

0.494

515/2/2

बद्रीलाल पिता हजारीलाल जाति 22 दांगी

योगः

0.025 0.494

1

0.004 0.380

1359/4/2

शिवचरण पिता बापूलाल जाति दांगी 23

योगः-

0.004 0.380

1

0.100 0.211

1497/1350/2/3

कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ जाति 24 दांगी

योगः-

0.100 0.211

1

1.151

11.085

कुलकिता 30

महायोगः -

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2048

प्र.क्र . 0039-3-82-2023-24

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बवत का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम बाईहेड़ा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ):

तहसील: ब्यावरा

जिला: राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम-बाईहेड़ा

विवरण

स.क.

(2)

(1 )

1

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम बाईहेड़ा की भूमि की आवश्यकता ।

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(4)

(3)

2.273

17.686

2.273

17.686

कुल योग:-

-: अनुसूची ( 2 ): -

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

1 धुलीलाल पिता रामलाल जाति दांगी सर्वे नंबर

भूमि का रकबा (हे .में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)

5

4

3

0.045

1.347

416/1/1

0.045

1.347

1

योगः-

2

द्वारका प्रसाद हरीओम, पिता चंदरलाल जाति दांगी नि. खजूरिया

0.070

0.278

807/1/1

0.070

0.278

1

योगः-

3 गोकुलप्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

0.016

0.335

807/2/1

0.039

0.189

819/1/1

0.006

0.167

819/2/1

0.060

0.100

811/2

0.121

0.791

4

योगः- 2049

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

नाथूलाल पिता गंगाधर नि. खजुरिया भूस्वामा

4

सर्वे नंबर

भूमि का रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

5

4

3

0.017

0.025

810/1/2

0.172

0.368

810/1/3

0.189

0.393

2

योगः-

5

मांगीलाल, रामचन्द्र, बजेसिंह, लीलाबाई, संतोषबाई पिता शिवलाल, मेवाबाई बैवा शिवलाल जाति दांगी नि.खजूरिया

0.015

0.430

812

0.044

0.551

818/1

0.059

0.981

2

योगः-

6

0.035

0.273

814/2/1

रामबाबू पिता रंगलाल जाति दागी नि. खजुरिया भू स्वामी

0.035

0.273

1

योगः-

7

जतनबाई पिता गोकुलप्रसाद जाति दागी नि. खजूरिया भूस्वामी

0.028

0.411

815/1/1

0.028

0.411

1

योगः-

8

0.070

0.689

821/1

कन्हैयालाल शिवनारायण , गीताबाई पिता चंदरलाल , गोराबाई बैवा चंदरलाल जाति दांगी नि. ग्रा.भू.

0.070

0.689

1

योगः-

9

0.075

0.400

822/2

रामचरण रगलाल पिता नाथूलाल जाति काछा नि. ग्रा.भू.

0.075

0.400

1

योगः-

10 किशनलाल पिता देवा जाति दांगी नि. खजूरिया

0.092

0.670

823

0.092

0.670

1

योगः-

11

0.102

1.257

828/1/1

दिवच्द शिवचरण पिता रामबगस जाति दागी नि. खजूरिया

0.102

1.257

1

योगः-

रामस्वरूप पिता रतनलाल जाति दागी नि.ग्रा.

12

0.006

0.532

829/1

0.006

0.532

1

योगः-

रामचद्र पिता नाराण जाति दागी नि.ग्रा.

13

0.003

0.020

830/3

0.003

0.020

1

योगः-

14

0.039

0.544

832/1

लक्ष्मीचद नवलासह पिता बापूलाल भवराबाई अयोध्याबाई राजूबाई पुत्री बापूलाल जाति दांगी नि. खजूरिया

0.039

0.544

1

योगः- [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2050

स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

मोहनलाल पिता मोतीलाल जाति दांगी निवासी खजूरिया

15

सर्वे नंबर

भूमि का रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)

5

4

3

0.033

0.552

833/1/2

0.033

0.552

1

योगः-

0.061

0.581

772/1

अमृतलाल पिता कन्हैया लाल जाति ब्राहमण नि.ग्रा.

16

0.015

0.093

871/1/1

0.076

0.674

2

योगः-

रंगलाल पिता जालम जाति दागी नि.ग्रा.भू.

17

0.247

0.601

768/2/1

0.003

0.166

874/3/3

0.250

0.767

2

योगः-

दबा राम पिता कनीराम जाति भील नि.ग्रा.भू.

18

0.157

0.702

766/4/1

0.157

0.702

1

योगः-

हमराज पिता रामबगस जाति भाल नि.ग्रा.भू.

19

0.019

0.250

904/2

0.005

0.126

903/2

0.024

0.376

2

योगः-

बद्रीलाल पिता घीसालाल जाति दागी नि.ग्रा.भू.

20

0.008

0.659

916/1

0.008

0.659

1

योगः-

0.005

0.312

रूकमा बाई पति राम बगस जाति भील नि.ग्रा.भू.

21

914/1/1/1

0.005

0.312

1

योगः-

0.006

0.747

अयोध्या बाई पति बद्रीलाल जाति दागा नि.ग्रा.भू.

22

920/1/1

0.006

0.747

1

योगः-

0.150

0.221

918/2/1/3

देवनारायण पिता रामचन्द्र जाति दांगी नि.ग्रा.

23

0.012

0.101

919/1/1

0.162

0.322

2

योगः-

0.150

0.291

918/2/2/2

कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र जाति दांगी नि.ग्रा.भू.

24

0.150

0.291

योगः- 1

राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति दांगी

25

0.009

0.245

920/2/2

0.009

0.245

1

योगः-

24

0.045

0.591

834/1

रोडजी रामचरण रामप्रसाद पिता रामबगस जाति दांगी निखजूरिया

0.045

0.591

1

योगः- 2051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

स.क्र . नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

रामनारायण पिता भवरलाल जाति दागा नि.ग्रा.भू.

25

योगः-

बदामबाई पति लक्ष्मीचद जाति दागी नि.खजूरिया

26

योगः-

शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.

27

योगः-

28

रामबगस पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा. भू.

सर्वे नंबर

भूमि का रकबा (हे. में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में)

5

4

3

0.009

0.224

783/1/4/1

0.009

0.224

1

0.068

1.088

773/1

0.068

1.088

1

0.065

1.135

873/3

0.065

1.135

1

0.072

0.162

874/2/4

0.072

0.162

1

योगः-

29

रामप्रसाद, शम्भूलाल , रामबगस पिता भंवरलाल, कस्तुरीबाई बैवा भंवरलाल जाति दांगी

0.200

0.253

874/2/1

0.200

0.253

योगः- 1

2.273

17.686

कुलकिता-38

कुलयोगः-

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2052

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 21 मार्च 2024

प्रकरण कमाक 0017/3 82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2) के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमाक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:

(1) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला पन्ना

देवेन्द्रनगर (ख) तहसील

भिलसॉय (ग) ग्राम

4.9453 हेक्टेयर क्षेत्रफल

(घ)

खसरा नम्बर कमाक

1654

1

1557

2

1556

3

1632

4

1558

5

1636

6

1642

7

1645

8

1647

9

1653

10

1656

11

1634

12

1655

13

1659

14

2305

15

1554

16

1555

17

1576

18

1577

19

1553

20

1559/1

21

1559/2

22

अनुसूची

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

निजी भूमि 0.0100

निजी भूमि 0.0600

निजी भूमि 0.0600

0.0277

निजी भूमि

निजी भूमि 0.0308

निजी भूमि 0.1500

निजी भूमि 0.3000

निजी भूमि 0.0839

निजी भूमि 0.6869

निजी भूमि 0.0030

निजी भूमि 0.4500

निजी भूमि 0.0812

निजी भूमि 0.3528

निजी भूमि 0.0300

निजी भूमि 0.2000

निजी भूमि 0.1200

निजी भूमि 0.1300

निजी भूमि 0.2200

निजी भूमि 0.0294

निजी भूमि 0.0718

निजी भूमि 0.7526

निजी भूमि 0.0820 2053

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

1568

23

1631

24

2306

25

1658

26

1657

27

1635

28

1648

29

1646

30

1643

31

1641

32

1633

33

1629

34

1630

35

किता-35

निजी भूमि

0.0955

0.2800

निजी भूमि

निजी भूगि

0.0800

0.0400

निजी भूमि

0.0178

निजी भूमि

0.0437

निजी भूमि

0.0693

निजी भूमि

0.0218

निजी भूमि

0.0341

निजी भूमि

0.0010

निजी भूमि

0.0200

निजी भूमि

0.2500

निजी भूमि

0.0600

निजी भूमि

4.9453

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा -19 का प्रकाशन ग्राम भिलसॉय तहसील

(2) देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

प्रकरण कमाक 0015 /अ-82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 (1 ) के अंतर्गत प्रारभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1 ) के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना हैं, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

(1) भूमि का वर्णनः-

जिला (क)

तहसील (ख) देवेन्द्रनगर

)عل( ग्राम मझगवों

क्षेत्रफल 5.7928 हेक्टेयर

कमाक

खसरा नम्बर अनुसूची

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकचा हैक्टेयर

में

 1         399
 2         400
 3         403
4          379
 5         378
 6         372
 7         373
8          397
9          369
10         370
11         371
12         380
13         377
14         398
15         402
         किता-15

(1)

0.4200                 निजी भूमि
 0.0900                निजी भूमि
 1.3300                निजी भूमि
0.5251                 निजी भूमि
0.3726                 निजी भूमि
0.2890                 निजी भूमि
 1.8500                निजी भूमि
0.1200                 निजी भूमि
0.0200                 निजी भूमि
0.3961                 निजी भूमि
0.2100                 निजी भूमि
0.0200                 निजी भूमि
0.0100                 निजी भूमि
0.0200                 निजी भूमि
0.1200                 निजी भूमि
5.7928

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा-19 का प्रकाशन ग्राम मझगवाँ तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना

(2)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2054

प्रकरण कमांक 0016/अ 82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2)के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना हैं, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

(1 ) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला पन्ना

(ख) तहसील देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम सुन्दरा

12.0098 हेक्टेयर (घ) क्षेत्रफल

खसरा नम्बर कमांक

अनुसूची

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

1         471/1              0.1600              निजी भूमि
          471/2              0.1900              निजी भूमि
2
3          508/1             0.4160              निजी भूमि
4          508/2             0.4340              निजी भूमि
5          480                0.7770             निजी भूमि
            478               0.1000             निजी भूमि
6
7          482/1              0.3020             निजी भूमि
           482/2              0.2280             निजी भूमि
8
                              0,0300             निजी भूमि
9          483/2
10          481               0.6923             निजी भूमि
            503               0.0500             निजी भूमि
11
            472               0.3200             निजी भूमि
12
            506               0.0065             निजी भूमि
13
           505/1              0.3300             निजी भूमि
14
           505/2              0.3000             निजी भूमि
15
            531               0.0405             निजी भूमि
16
             542              0.1495             निजी भूमि
17
                              0.0800             निजी भूमि
18          533
            510               0.0900             निजी भूमि
19
            509/1             0.4600             निजी भूमि
20
            509/2             0.4900             निजी भूमि
21
            527                0.1643             निजी भूमि
22
                               0.0608             निजी भूमि
 23          535
             530               0.6911             निजी भूमि
 24

2055

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

 25         528/1             0.1500             निजी भूमि
26          528/2             0.1000              निजी भूमि
27         534/1              0.2000              निजी भूमि
28         534/3              0.1800             निजी भूमि
29          532               0.5209             निजी भूमि
 30        540/1              0.2512             निजी भूमि
 31         540/2             0.2788             निजी भूमि
 32         545               0.5590              निजी भूमि
33          543               0.3596             निजी भूमि
 34         541               0.2000             निजी भूमि
 35        544/1              0.1550              निजी भूमि
 36        544/2              0.1550             निजी भूमि
37          608               0.1308             निजी भूमि
38         606/1/1            0.1600             निजी भूमि
39         606/1/2            0.2600             निजी भूमि
40         606/2              0.1375             निजी भूमि
41         607/1/1            0.2000              निजी भूमि
42        607/1/2/1           0.5100              निजी भूमि
43       607/1/2/2            0.6100             निजी भूमि
44        607/2/2             0.2500             निजी भूमि
45         479/1              0.0800             निजी भूमि
          किता-45

12.0098

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा-19 का प्रकाशन ग्राम सुन्दरा तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2056

प्रकरण कमांक 0018 / अ-82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमाक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना हैं. इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन,

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कडिका कमाक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

(1 ) भूमि का वर्णनः-

जिला पन्ना

तहसील देवेन्द्रनगर (क) (ख)

ग्राम फुलदरी

(ग)

(घ) क्षेत्रफल 17.5576 हेक्टेयर अनुसूची

अर्जित रकवा

क.      खसरा नं.
 1                       0.0050           निजी भूमि
         8/1/3
 2       163/3           0.0030           निजी भूमि
                         0.0200           निजी भूमि
 3       123/1
                         0.0020           निजी भूमि
 4        102
                         0.0645           निजी भूमि
 5        153
                         0.1000           निजी भूमि
 6       152/1
                          0.1000          निजी भूमि
 7       152/2
                          0.0400          निजी भूमि
 8        171
                          0.0300          निजी भूगि
 9       422/1
          421             0.1908          निजी भूमि
 10
                          0.2901          निजी भूमि
 11       108
                          0.0300          निजी भूमि
 12     120/1/2
                          0.2700          निजी भूमि
 13       120/2
                          0.8400          निजी भूमि
 14        107
                          0.0245          निजी भूमि
 15        106
                          0.0500          निजी भूमि
 16       127/1
                          0.0900           निजी भूमि
 17       127/2
                          0.3500           निजी भूमि
 18        126
           119            0.4100          निजी भूमि
 19
                          0.0700           निजी भूमि
 20         9
                          1.1000           निजी भूमि
 21       151/1
                          0.1000           निजी भूमि
 22      151/2/1

2057

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

151/2/2 23

निजी भूमि 1.0000

निजी भूमि 0.0300

3/1

24

निजी भूमि 0.0200

25

3/2

173

26

154

27

निजी भूमि 0.2000

निजी भूमि 0.2200

निजी भूमि 0.0035

157/2 28

131 29

निजी भूमि 0.8200

निजी भूमि 0.0700

172 30

2

31

निजी भूमि 0.0154

निजी भूमि 0.0800

32

164/1

निजी भूमि 0.0800

164/2 33

34

174/3

174/4 35

निजी भूमि 0.1000

निजी भूमि 0.1500

निजी भूमि 0.0900

174/5 36

174/6 37

निजी भूमि 0.1600

निजी भूमि 0.1600

38

174/7

निजी भूमि 0.1600

174/8 39

40

176/1

निजी भूमि 0.0028

निजी भूमि 0.1672

41       176/2
                          0.7200           निजी भूमि
42        170
          177             0.1200           निजी भूमि
43
                                           निजी भूमि

0.5800

169 44

निजी भूमि 0.3100

165 45

निजी भूमि 0.2100

162/1/1 46

निजी भूमि 0.6200

47

162/1/3

निजी भूमि 0.0500

48

155/1

निजी भूमि 0.0700

49

155/2

निजी भूमि 0.1400

130 50

116/1 51

116/2/1 52

53

116/2/2

117/1 54

117/2 55

109 56

110/2 57

99/1/1 58

99/2 59

100 60

101 61

89 62

63

405/1/1

405/1/2 64

65

405/2

निजी भूमि 0.3400

निजी भूमि 0.2800

निजी भूमि 0.0600

निजी भूमि 0.1800

निजी भूमि 0.1900

निजी भूमि 0.0068

निजी भूमि 0.0100

निजी भूमि 0.0300

निजी भूमि 0.9600

निजी भूमि 0.0800

निजी भूमि 1.3511

निजी भूमि 1.5798

निजी भूमि 0.0400

निजी भूमि 0.0400

निजी भूमि 0.1100 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2058

निजी भूमि

0.3904

420

66

निजी भूमि

0.6822

423

67

निजी भूमि

0.5427

68

94/1

निजी भूमि

0.0558

95/1

69

निजी भूमि

0.0900

96

70

निजी भूमि

0.0100

97

71

निजी भूमि

17.5576

किता-71

(१) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा-19 का प्रकाशन ग्राम फुलदरी तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

कमांक / 602 / आर-1553477 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे । यह वनखण्ड 22 ° 41′58.18" से 22° 41'46.17" उत्तर अक्षांश तथा 75 ° 0′44.04 " से 75 ° 0′31.42 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील- सरदारपुर

जिला- धार

वन परिक्षेत्र-सरदारपुर

वनमंडल- धार

वनखण्ड की सीमाएं अ.क.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क.

भूमिका वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखंड का नाम

10.00

553/2

1

मोयाखेड़ा

मोयाखेड़ा-अ

निस्तार चरनोई

उत्तर- सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व- सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 09से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा । पश्चिम- सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा । "

10.00

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6एमपीसी063 / 2018- बीएचओ / दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला-धार के आदेश क्रमांक RCMS प्र.क्र. 0165/अ-19(3)/2017-18 दिनांक 02.01.2020 से हस्तांतरित अथवाअ नामांतरित किये जाने के कारण ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2060

સ્વ. ઝ ૪૪ારબો છ નિવરખ -નિ

2. अन्य कारणो का विवरण: निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार गंधवानी के प्रमाण पत्र के आधार पर थकाई अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है । खित अधिकारों का स्वार विश्वत विवर

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामूदायिक अधिकार नही ।

जाता है। अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 602-1553477-2023- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023- दस 3 , दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 15th March 2024,

No/ 602 /R- 1553477 /2023 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest Block lies between 22 °41'58.18 " to 22 °41'46.17 " North Latitude and 75 ° 0'44.04 to 75 ° 0′31.42 " East Longitude.

SCHEDULE

:-Dhar

Tehsil :- Sardarpur Forest Range: - Sardarpur District Forest Division : - Dhar

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. N.

Khasra No.

Area (Hectare)

Name of village

Present head of land

Name of Proposed Forest Block

North

10.00

553/2

Moyakheda

1. Moyakheda-A

Nistar Charnoi

Artificial forest boundary from pillar no . 08 to 09 of Protected Forest Block .

East - Artificial forest boundary from pillar no. 09 to 24 of Protected Forest Block.

forest South Artificial boundary from pillar no . 04 to 11 of Protected Forest Block .

West- Artificial forest boundary from pillar no . 01 to 08 of Protected Forest Block.

10.00

Total 2061

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministery of Environment Forest and Climate Change Govt . of India's order No 6 - MPC063 /2018 - BHO/ date 27.01.2023 and in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka Talab project of Executive Engineer, Water Resources Department, Indore, the above mentioned Non Forest Land of 10.00 hectare transferred or mutated in favour of M.P Govt. , Forest Department by Collector Dhar order no . RCMS Project no . 0165/A- 19(3) /2017-18 Dated 02-01-2020 for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certification) of Tehsildar Gandhwani are as under . anhsildar Gami

1. Individual Rights There are no Individual rights on the said lands: There are

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest. Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex -officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

कमाक/602/ आर-1553477 / 2023 /10-3: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वें राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे । यह वनखण्ड 22 ° 23'57.99 " से 22°24′13.83 " उत्तर अक्षांश तथा 75 ° 53′51.57 " से 75° 54'6.71 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- इन्दौर

तहसील- महूँ वन परिक्षेत्र-इंदौर

वनमंडल- इन्दौर

वनखण्ड की सीमाएं

अ.क.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

ग्राम का नाम

खसरा क.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमिका वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखंड कानाम

1

7.000

58/1

कुलथाना शासकीय

कुलथाना

उत्तर मुनारा क.-11 से 14 तक की कृत्रिम सीमा

पूर्व- मुनारा क.- 03 से 11 की कृत्रिम सीमा ।

दक्षिण मुनारा क.- 01 से 03 तक की कृत्रिम सीमा

पश्चिम मुनारा क.- 14 सें 16 तंक एवं मुनारा क.- 16 से 01 की कृत्रिम सीमा

7.000

योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2062

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

कमांक 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कम 6 एमपीसी063 / 2018 - बीएचओ / दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 7.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र. के आदेश क. 558 / क.री. /2021 दिनांक 10.06.2021 ( कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के पूर्व आदेश क. 538 / क.री. / 2014 दिनांक 23.08.2014 प्रकरण क. 5/अ-74/2013-14) हस्तातरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदारः महू के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है ।

V 1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 602-1553477-2023- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023- दस 3 , दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

Bhopal , the 15th March 2024

No / 602 /R- 1553477/ 2023 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals org communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest Block lies between 22 ° 23'57.99 to 22 ° 24'13.83 " North Latitude and 75 ° 53'51.57 " to 75 ° 54'6.71 " EastLongitude.

SCHEDULE District

:-Indore

Forest Division : -Indore

Tehsil : - Mhow

Forest Range: -Choral

Details of Land Included

S. N.

Forest Block Boundaries

No. Khasra

Name of village

Name of Proposed Forest Block

Present head of land Area (Hectare)

58/1

1. Kulthana Kulthana Shashkiya 7.000 North Munara no . 11 to 14 Artificial boundary line .

East - Munara no . 03 to 11 Artificial boundary line.

South Munara no . 01 to 03 Artificial boundary line

West Munara no . 14 to 16 and Munara no . 16 to 01 Artificial boundary line .

7.000

Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministery of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's No 6 - MPC063 /2018 - BHO/ date 27.01.2023 and in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka Talab Project of Executive Engineer Water Resources Department Indore , the above mentioned Non Forest Land of 7.000 hectare transferred or mutated in favour of M.P Govt . , Forest Department by Collector Indore order no . 558/Ka.Ri/2021 Dated 10-06- 2021 ( Collector Indore Previous order no . 538/Ka.Ri / 2014 Dated 23-08-2014 Case no . 5/A - 74/2013-14) for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2064

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ( Certification ) ofTehsildar Mhow Distt . Indore are as under .

There ar 1. Individual Rights- There are no individual rights on the said land.s

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land...

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.1

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2024

कमाक / 602 / आर-1553477 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद , द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे । यह वनखण्ड 22 ° 24'46.91 " से 22 ° 24′59.05 " उत्तर अक्षांश तथा 75 °46′10.62 " से 75 °46′19.09 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- इन्दौर वनमंडल- इन्दौर

तहसील- महू वन परिक्षेत्र -महूँ

अ.क.

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

ग्राम का नाम

खसरा क.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमि का वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखंड का नाम

5.000 उत्तर

1

58/3

चरागाह

रामपुरिया (अ)

रामपुरिया (अ)

मुनारा क. -09 से 10तक की कृत्रिम सीमा

पूर्व मुनारा क.- 02 से 09की कृत्रिम सीमा ।

दक्षिण - मुनारा क.- 01 से 02तक की कृत्रिम सीमा

पश्चिम मुनारा क.- 10 सें 19तक एवं मुनारा क्र.- 19 से 01 की कृत्रिम सीमा

5.000

योग 2065

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6एमपीसी063 / 2018- बीएचओ/ दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र. के आदेश क. 558 / क.री./ 2021 दिनांक 10.06.2021 (कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के पूर्व आदेश क. 538 / क.री. / 2014 दिनांक 23.08.2014 प्रकरण क. 5/अ-74/2013-14) हस्तातरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार महू के प्रमाण पत्र के आधार पर -अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है ।

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।

2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं

-- अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 602-1553477-2023- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023- दस 3, दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

2066

Bhopal , the 15th March 2024

No / 602 /R - 1553477/2023 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest Block lies between 22 ° 24'46.91 " to 22 ° 24'59.05 " North Latitude and 75 ° 46'10.62 " to 75 ° 46'19.09 "

East Longitude .

SCHEDULE

Tehsil :- Mhow

:-Indore

District

Forest Range: -Mhow

-Forest Division : -Indore

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

Khasra No.

Area (Hectare)

Name of village

S. Name of N. Proposed Forest Block

Present head of land

5.000

58/3

Charahgah

1..

North -Munara no . 09 to 10 Artificial boundary line .

Rampuriya (A)

Rampuriya (A)

East Munara no . 02 to 09 Artificial boundary line .

South - Munara no . 01 to 02 Artificial boundary line

West Munara no . 10 to 19 and Munara no . 19 to 01 Artificial boundary line .

5.000

Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministery of Environment Forest and Climate Change Govt .of India's No 6- MPC063 /2018 -BHO/ date 27.01.2023 and in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka Talab Project of Executive Engineer , Water Resources Department , Indore , the above mentioned Non Forest Land of 5.000 hectare transferred or mutated in favour of M.P Govt . , Forest Department by Collector Indore order no . 558 /Ka.Ri/2021 Dated 10-06-2021 (Collector Indore Previous order no . 538/Ka.Ri/2014 Dated 23-08-2014 Case no . 5/A -74/2013-14) for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil 2067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above landas per report (Certification ) of Tehsildar Mhow Distt : Indore are as undertention ) of rehstidar wihow 1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said landtipists There are no 2. Community Rights - There are no Communities rights on the said landsпегенге по Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2024

कमांक / 602/ आर -1553477 / 2023/10-3 : भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे । यह वनखण्ड 22 ° 29'47.04 " से 22 ° 29′57.51 " उत्तर अक्षांश तथा 75° 48′32.81 " से 75°48'40.38 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- इन्दौर वनमंडल- इन्दौर

तहसील- महूँ वन परिक्षेत्र -महूँ

वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क.

अ. क.

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद प्रस्तावित वनखंड का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

3.510 उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड का

52/1/2

पहाड 1 पातालपानी (अ)

पातालपानी (अ)

मुनारा क.1 से विद्यमान संरक्षित वनखण्ड भगोरा कक्ष क. 181 के मुनारा क. 08 और 09 के बीच का मिलान बिंदु

पूर्व - विद्यमान संरक्षित वनखण्ड भगोरा कक्ष क. 181 के मुनारा क. 08 और 09 के बीच प्रस्तावित वनखण्ड के मिलान बिंदु से मुनारा क. 07 तक

दक्षिण- विद्यमान संरक्षित वनखण्ड भगोरा कक्ष क. 181 का मुनारा क. 07 से मुनारा क. 06 के पास प्रस्तावित वनखण्ड का मिलान बिंदु पश्चिम- विद्यमान संरक्षित वनखण्ड भगोरा कक्ष क. 181 का मुनारा क. 06 के पास प्रस्तावित वनखण्ड का मिलान बिंदु से प्रस्तावित वनखण्ड का मुनारा क. 01

3.510

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2068

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक ** 6एमपीसी063/ 2018-बीएचओ / दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिकः स्वीकृति) , में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.510 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र. के आदेश क. 558 /क.री./2021 दिनांक 10.06.2021 (कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के पूर्व आदेश क. 538/ क.री. / 2014 दिनांक 23.08.2014 प्रकरणः क. 5/अ-74/2013-14 ) हस्तातरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार महू के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है ।

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामूदायिक अधिकारः नही

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 602-1553477-2023- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023- दस 3, दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

2069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

Bhopal , the 15th March 2024

No/ 602/R - 1553477/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest Block lies between 22° 29'47.04 " to 22 ° 29'57.51 " North Latitude and 75 ° 48′32.81 " to 75 °48'40.38 " EastLongitude.

SCHEDULE

District :-Indore

Forest Division : -Indore

Tehsil: - Mhow

Forest Range: -Mhow

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. N.

Khasra No.

Name of village

Name of Proposed Forest Block

Present head of land Area (Hectare)

North-

3.510

Pahad 52/1/2

1.

Patalpani (A).

Patalpani (A)

Munara no . 1 of proposed forest block to adjoining point between munara no . 08 and 09 of existing PF Block Bhagora comptt.no. 181

East- Adjoining point of proposed forest block between Munara no . 08 and 09 of existing PF Block Bhagora comptt.no . 181 to munara no . 07

South Munara no . 07 to adjoining point of proposed forest block near munara no . 06 of existing PF Block Bhagora comptt.no. 181

West Adjoining point of proposed forest block near munara no . 06 of existing PF Block Bhagora comptt.no . 181 to munara no . 01 of proposed block forest

3.510

Total [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2070

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministery of Environment Forest: and Climate Change Govt .of India's No 6 - MPC063 /2018 - BHO/ date 27.01.2023 and : in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka: Talab Project of Executive Engineer Water Resources Department, Indore , the above mentioned Non Forest Land of 3.510 hectare transferred or mutated in favour of M.P Govt. , Forest Department by Collector Indore order no . 558 /Ka.Ri/ 2021 Dated 10-06- 2021 (Collector Indore Previous order no . 538 /Ka.Ri /2014 Dated 23-08-2014 Case no . 5/A- 74 /2013-14 ) for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certification) of Tehsildar Mhow Distt . Indore are as under .

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2024

कमांक / 602/ आर-1553477 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (कमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त - अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे । यह वनखण्ड 22° 31'54.45 " से 22 ° 32'9.93 " उत्तर अक्षांश तथा 75 ° 57′38.84 " से 75 ° 57'51.97 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

2071

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- इन्दौर

वनमंडल- इन्दौर

वनखण्ड की भूमि का विवरण अ.क.

तहसील- महू

वन परिक्षेत्र -इंदौर

वनखण्ड की सीमाएं

खसरा क.

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखंड का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

1.619

43/35,

शासकीय 1

चिखली (अ )

1.618

43/48,

चिखली (अ)

1.619

तक की उत्तर- मुनारा क. -5 से 6 कृत्रिम सीमा

43/38,

1.618 पूर्व-

43/41,

1.619

43/43,

मुनारा क.- 3 से 5 की कृत्रिम सीमा ।

1.619

43/45,

दक्षिण

1.618

43/46

मुनारा क.- 01 से 03 तक की कृत्रिम सीमा

पश्चि मुनारा क.- 06 सें 10 तक एवं मुनारा क.- 10 से 01 की कृत्रिम सीमा

11.330

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6एमपीसी063 /2018- बीएचओ / दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 11.330 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र. के आदेश क. 558/ क.री./ 2021 दिनांक 10.06.2021 (कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के पूर्व आदेश क.... 538/ क.री./ 2014 दिनांक 23.08.2014 प्रकरण क. 5 / 3-74/ 2013-14) हस्तातरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

-(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार महू के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है । आधिकारी का खरारावार विस्तृत विवरण निम्नानुस

3. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं । अशिकार सतत भूमि परलो

4. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामूदायिक अधिकार नही

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2072

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 602-1553477-2023- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023- दस 3 , दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 15th March 2024

No/ 602 /R- 1553477 /2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest Block lies between 22 ° 31'54.45''to 22 ° 32'9.93 " North Latitude and 75 ° 57'38.84 " to 75 °57'51.97 " East Longitude .

SCHEDULE

District :-Indore

Forest Division : -Indore

Tehsil :- Mhow

Forest Range: -Indore

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S.

Khasra No.

Present head of land Name of N. Proposed Forest Block

Name of village

Area (Hectare)

1.619

43/35 ,

Shashkiya

Chikhali

North- Munarano . 05 to 06 Artificial boundary line .

1.618

43/48,

(A)

Chikhali (A)

East-

43/38, 1.619

1.618

Munara no . 03 to 05 Artificial boundary line .

43/41,

1.619

43/43,

South- Munara no . 01 to 03 Artificial boundary line 1.619

43/45,

1.618

43/46

West- Munara no . 06 to 10 and Munara no . 10 to 01 Artificial boundary line .

11.330

Total

(C) Reason for publication of Notification : -

In accordance with the condition laid down in the Ministery of Environment Forest and d

Climate Change Govt. of India's order No 6 - MPC063 /2018 - BHO / date 27.01.2023 and

in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka 1. Talab project of Executive Engineer Water Resources Department Indore , the above mentioned Non Forest Land of 11.330 hectare transferred or muted in favour of M.P Govt. , Forest Department by Collector Indore order no . 558 /Ka.Ri/2021 Dated 10-06-2021 (Collector Indore Previous order no . 538 /Ka.Ri/2014 Dated 23-08-2014

Case no . 5/A- 74/2013-14 ) for the purpose of compensatory afforestation -14)

2. Details of other Reasons - Nil Details ofother Reasons- 2073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

(D) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certification) of Tehsildar Mhow Distt . Indore are as underification ) of Tehsildar Mhov

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land there are

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land hеrе на

Therefore the above land is being declared as protected forest under section -29 of Indian Forest Act 1927:

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्रमांक / FOR/9/0001 /2024- Sec - 3-10 ( FOR) : भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड किशनगढ़--स N 24° 30' 52.65 " से N 24° 31' 25.44 उत्तर अक्षांश तथा E 79 ° 41 ' 31.58 " से E 79 ° 42' 16.41 पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- छतरपुर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना अनुसूची

तहसील -बिजावर

वन परिक्षेत्र-किशनगढ़ बफर वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र. प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

4

3

1

2

बसुधा

1 किशनगढ़-स

म.प्र. शासन वन विभाग की शासकीय भूमि खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

7

6

5

2.764

115

1.727

116

उत्तर - किशनगढ़ वनखण्ड की दक्षिणी सीमा एवं वन कक्ष क्र. पी-522 की सीमा लाईन एवं मुनारा क्रमांक 1 तक ।

0.012

117

5.184

121

पूर्व ग्राम करी की पश्चिमी सीमा लाईन से मुनारा क्र . 1 से 8 तक ।

1.845

125

0.057

126

राजस्व ग्राम कूड़ापानी की सीमा होते हुये मुनारा क्र. 8 से 17 तक । दक्षिण

0.841

127

6.54

128

1.676

130

पश्चिम- किशनगढ़ वनखण्ड की दक्षिणी सीमा एवं वन कक्ष क्र. पी-522 एवं पी-521 की सीमा लाईन मुनारा क्रमांक 17 से 1 तक ।

0.016

131

0.012

132

0.053

133

2.278

134

6.195

139

5.455

119/1

1.038

119/2

0.156

123/1

5.229

124/1

0.25

124/2

0.054

124/3

1.905

124/4

13.209

135/1/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2074

बसुधा

किशनगढ़ -स

135/1/2

शासकीय बंजर भूमि 0.17

135/1/3

0.21

135/1/4

0.607

135/3 1.594

137/2

योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

7.099

66.176

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 -FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 66.176 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 0029 / अ-20(1 ) भूमि -आवंटन / नजूल / 2022-23 दिनांक 20.12.2022 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है: -

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2024

क्र. FOR- 9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 20 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

Bhopal , the 20th March 2024

No./ FOR/ 9 / 0001 /2024 - Sec - 3-10 (FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Kishangarh -C N 24 ° 30' 52.65 " to N 24° 31 ' 25.44 " North Latitude and E 79 ° 41 ' 31.58 " to E 79 ° 42' 16.41 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Tahsil- Bijawar

Forest Range - Kishangarh Buffer

Description of Boundaries

Details of Land Included

S.No.

Khasra No.

Present head of land Name of Proposed Forest Block

Name of Village

Area (Hectares)

7

6

5

4

3

2

1

1

Basudha

North

2.764

115

Kishangarh -C

1.727

116

Govt . Land M.P. Govt . Forest Department 0.012

117

Southern boundary of forest block Kishangarh and boundary line of forest Compartment No. P-522 and upto Pillar No. 1 .

5.184

121

East

1.845

125

0.057

126

From Pillar No. 1 to 8 on the western boundary of village karri .

South

0.841

127

6.54

Boundary of Revenue Village Kudapani From Pillar No. 8 to 17.

128

West

1.676

130

0.016 ,

131

0.012

132

0.053

133

From Pillar No. 17 to 1 Southern boundary of forest block Kishangarh and boundary line of forest Compartment number P- 522 and P-521 .

2.278

134

6.195

139

5.455

119/1

1.038

119/2

0.156

123/1

5.229

124/1

0.25

124/2

124/3 0.054

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2076

1.905

124/4

13.209

135/1/1

0.17

Basudha

135/1/2

Kishangarh -C

0.21

135/1/3

Barren Govt . Land

0.607

135/1/4

1.594

135/3

7.099

137/2

Total: - 66.176

(A) Reason for publication of Notification:-

1. Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 66.176 hectare transferred/ mutated in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order No 0029/अ-20(1 )भूमि आवंटन / नजूल / 2022-23 dated 20.12.2022 of Colletor Chhatarpur for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons Non-forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.

2077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्रमांक / FOR/9/0001 / 2024- Sec -3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड मझौली 79° 55' 29.27" E 24° 32' 25.27" N से 79 ° 55' 56.53 E 24° 32' 17.24 " N उत्तर अक्षांश तथा 79° 56' 10.48 " E, 24° 32' 3.42 " N से 79° 55' 27.47 E, 24° 32' 6.53 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

तहसील -पन्ना

जिला- पन्ना

वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

क्र. प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

7

6

5

4

3

2

1

उत्तर मुनारा क्र. 01 से 15 तक ।

0.760

मझौली

44

मझौली

1

मुनारा क्र. 15 से 16 तक ।

पूर्व-

0.440

42

2

दक्षिण मुनारा क्र. 16 से 26 तक ।

म.प्र . शासन वन विभाग की शासकीय भूमि

0.090

25

3

पश्चिम मुनारा क्र. 26 से 31 एवं 01

तक ।

0.200

4

51

0.090

34

5

0.200

43

6

0.990

5

7

0.260

14

8

0.23

9

7

0.80

9

10

0.140

11

11

0.030

15

12

0.450

40/1

13

1.000

41

14

0.190

12

15

0.920

16

16

2.000

73

17

0.400

74

18

0.530

13

19

0.150

26/2

20

21

0.610

40/2 2078

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

 21       0.100
 22       0.150
 35       0.530
 36       0.370
 23       0.320
52/1       0.220
 24       0.300
26/1      0.120
40/3      0.350
 27        0.090
 30        0.090
 33        0.140
 28        0.160
 29        0.350
 48        0.670
 49        0.380
 68        1.15
 69        0.55
 31        0.030
 38        0.360
 39        0.700
 66        0.240
 52/2      0.550
 52/3      0.550
 52/4      0.540
 62        0.310
 64        0.350
 70        0.60
 71         2.00
  72        1.50
  योगः-    24.250
  1        12.624

शासकीय बंजर

भूमि

53                             4        0.690
54                             8        0.810
55                             6        0.050
56                             10       0.040
57                             18       0.160
58                             20       0.180
59                             32       0.440
60                             46       0.250
61                             47       0.130
62
                               37       0.030
63                             45       0.040
64                             50       0.180

2079 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

65                              53        0.450
66                              54        0.400
67                              55        0.170
68                              56        0.280
69                              57        0.400
70                              58        0.400
71                              59        0.400
72                              60        0.650
73                              61        0.460
74                              63        0.590
75                              65        1.250
76                              67        0.670
77                              75        3.561
78                               76       0.283
79                              82        0.046
80                              85        1.423
81                              89        0.021
82
                                98        0.275
83
                                123       0.238
                                 योगः-    27.591
                              कुल योगः-   51.841

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्वीकृत परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 51.84 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0054 / अ-20(3) वर्ष 2022-23 दिनांक 12.01.2023 तथा न्यायालय कलेक्टर पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0017 / अ-82/ 2021-22 में आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित /नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील पन्ना, जिला- पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2080

भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2024

क्र. FOR- 9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 20 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 20th March 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between Majholi 79 ° 55' 29.27 " E 24° 32' 25.27" N to 79 ° 55 ' 56.53 E 24 ° 32 ' 17.24 " N North Latitude and 79 ° 56' 10.48 " E 24 ° 32 ' 3.42 " N to 79° 55 ' 27.47 E 24° 32' 6.53 " East Longitude.

SCHEDULE

Tahsil- Panna

District- Panna

Forest Range -Amanganj Buffer

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Description of Boundaries

Details of Land Included

S.No.

Area (Hectares )

Khasra No.

Name of Proposed Forest Block

Present head of land

Name of Village

7

6

5

4

3

2

1

North- From Pillar No. 01 to

0.76

44

1

Majholi

Majholi

15.

0.44

42

2

From Pillar No. 15 to

East

Govt . Land M.P. Govt . Forest

0.09

25

3

Department

0.20

51

4

16. South- From Pillar No. 16 to 26.

0.09

34

5

0.20

43

6

West From Pillar No. 26 to 31 and 01 .

0.99

7

5

0.26

14

8

0.23

7

9

0.80

10

9

0.14

11

11

0.03

15

12

0.45

40/1

13

1.00

41

14

0.19

12

15

0.92

16

16

2.00

73

17

0.40

74

18

0.53

13

19

0.15

26/2

20

0.61

40/2

21

0.10

22

21

0.15

22

23

0.53

35

24

0.37

36

25 2081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

26                            23         0.32
27                            52/1        0.22
28                            24          0.30
29                            26/1        0.12
30                            40/3        0.35
31                            27          0.09
32                             30         0.09
33                             33         0.14
34                             28         0.16
35                             29         0.35
36                             48         0.67
37                             49         0.38
38                             68         1.15
39                             69         0.55
40                             31         0.03
41                             38         0.36
42                             39         0.70
43                             66         0.24
44                            52/2        0.55
45                            52/3        0.55
46                            52/4        0.54
47                             62         0.31
48                             64         0.35
49                             70         0.60
50                             71         2.00
51                             72         1.50
                               Total      24.25
52           Majholi            1        12.624

Barren

Govt . Land

53                            4         0.690
54                            8         0.810
55                            6         0.050
56                            10        0.040
57                            18        0.160
58                            20        0.180
59                            32        0.440
60                            46         0.250
61                            47        0.130
62                            37         0.030
63                            45        0.040
64                            50        0.180
65                            53        0.450
66                            54         0.400
67                            55        0.170
68                            56        0.280
69                            57         0.400

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2082

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83 0.400

58

0.400

59

60

0.650

61

0.460

63

0.590

65

1.250

67

0.670

75

3.561

76

0.283

82

0.046

85

1.423

89

0.021

98

0.275

123

0.238

27.591

Total: -

51.84

Grand Total: -

(A) Reason for publication of Notification : -

1. Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India letter no . 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non ForestLand of 51.84 hectare transferred /mutated in favour of Government of Madhya Pradesh. , Forest Department vide Collector Panna order No. 0054/ अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 12.01.2023 and order passed in Case No. 0017 /अ-82 /2021-22 dated 27.09.2023 by the Collector Panna court, for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons : - Non forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer(Revenue ) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under: -

1 . Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

2083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024- Sec - 3-10 (FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड कोनी N- 24° 34 ' 4.89 " E- 79° 55 ' 44.8 " से N-24° 33 ' 25.97 " E-79 ° 56' 17.6 " उत्तर अक्षांश तथा N-24 ° 33 ' 16.23 " E - 79 ° 55' 58.8 " से N-24 ° 33' 38.63 " E-79 ° 55' 33.17 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- पन्ना

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना अनुसूची

तहसील - पन्ना

वन परिक्षेत्र-अमानगंज बफर

वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

भूमि का वर्तमान मद क्र. प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

4

3

2

1

कोनी

1 कोनी

2

म.प्र . शासन वन विभाग की शासकीय भूमि

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

खसरा क्र. क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

7

6

5

0.30

186/1

उत्तर मुनारा क्र. 01 से 07 तक ।

0.44

5/1

0.29

186/2

0.45

5/2

पूर्व- मुनारा क्र. 07 से 11 तक । दक्षिण- मुनारा क्र. 11 से 18 तक ।

0.43

150/2

पश्चिम मुनारा क्र. 18 से 23 एवं 01 तक ।

0.31

5/3

0.25

101

0.72

0.43

146

0.98

26

0.73

11/2

0.13

12

0.14

147

0.97

19

0.14

87

0.14

102/2

0.73

11/4

0.48

182

1.00

31

0.73

11/3

0.37

153

0.27

14

0.02

141 2084

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

[ भाग 1

142          0.05
159          0.24
156          0.32
 16          0.30
 41          0.40
 85          0.14
18/1         0.51
18/2         0.38
18/3         0.33
 20          1.38
 22          0.62
21/1         0.80
21/2         0.80
 24          0.43
 29          1.57
28/1         0.67
28/2         0.57
30/2         0.09
30/1         0.66
 33          1.49
 38          1.50
 39          1.50
98/2         0.54
 45          2.00
 52          0.60
 53          0.90
 88          0.44
 145         0.35
 179         0.15
 180         0.07
 54          2.00
 86           0.10
 56          2.34
 74           0.08
 77           0.23
 82          0.44
 90          0.35
 166          0.17
71/1          0.62
 71/2         0.24
91/1          0.40
 71/3         0.24

2085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

66                                 91/2        0.43
67                                 173         0.03
                                   177         0.06
68
                                   71/4        0.61
69
70                                 193         0.34
                                    72          0.24
71
72                                 116          0.11
73                                 194          0.11
                                   195          0.29
74
75                                 196          0.17
 76                                 73          0.13
77                                  76          0.34
 78                                 79          0.50
 79                                 80          0.37
80                                 89/1         0.63
                                   89/2         0.58
 81
 82                                91/3         0.03
83                                  93          0.63
                                   96/1         0.63
 84
 85                                96/2         0.63
                                    96/3        0.62
 86
                                    104         0.38
 87
 88                                 105          1.05
                                    106          0.62
 89
 90                                 151          0.40
 91                                 107          0.73
                                    172          0.03
 92
 93                                 148          0.18
                                    149          0.16
 94
 95                                 155/2        0.16
                                    183          0.09
 96
 97                                 150/1        0.57
 98                                 155/1        0.17
                                    167          0.01
 99
                                    169          0.50
 100
 101                                170          0.04
 102                                174          0.04
 103                                 184         0.57
                                        योगः-    50.64
                                     23          0.340

शासकीय बंजर भूमि

104
105                                    25          0.400
                                       32           0.050
 106
107                                    34          1.110

2086

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
 141
142
 143
144
145
146
147
 148

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

35           0.880
36           0.230
37           1.210
40           0.720
42           0.900
43           0.820
44           0.230
55           1.320
94           1.070
95           2.230
 2           0.025
 6           5.230
27           0.350
59           1.300
60           0.623
213          2.601
 3           0.830
 7           0.850
 8            5.880
 9            1.550
 10          0.510
 15          0.870
 13           1.640
 4            2.290
 17           0.510
 57           0.224
 58           0.580
 64           0.810
 78           0.090
 75           0.050
 81           0.010
 83           0.080
 84           0.120
 92           0.150
 97           0.250
 99           0.130
 110          0.480
 111          0.030
 112          0.060
 120          0.420
 121          0.130

भाग 1 ]

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

2087

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

0.930 122

0.020 123

0.270 125

1.576 210

1.110 211

0.530 117

0.300 118

5.000 124

0.500 126

0.090 127

0.200 128

0.100 129

0.100 130

0.120 131

0.060 132

0.080 133

0.120 134

0.350 135

0.200 136

0.140 137

0.150 138.

0.400 188

0.751 209

0.230 189

0.140 198

1.540 139

1.440 199

0.100 200

0.300 201

0.400 2

202

1.600 203

2.547 204

1.500 205

1.330 140

0.430 187

0.480 185

0.030 152

0.020 154

0.020 157

0.050 158

0.260 164

0.050 171

0.350 178 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2088

0.110

192

181

0.440

190

193

0.050

191

194

0.160

195

192

0.100

219

196

66.957

योगः-

117.597

कुल योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 117.597 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0050/ अ-20 (3 ) वर्ष 2022-23 दिनांक 12.01.2023 तथा न्यायालय कलेक्टर पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0016/ अ-82/ 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के अनुक्रम में हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण: केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, पन्ना , जिला- पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है: -

1. व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस ( FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024 - Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 20 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

Bhopal , the 20th March 2024

No./ FOR/9 / 0001 /2024- Sec - 3-10 ( FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Governmentfrom time to time this forest Block lies betwen Koni N - 24 ° 34' 4.89 " E- 79 ° 55 ' 44.8 " to N-24° 33' 25.97 " E - 79 ° 56' 17.6" North Latitude and N-24 ° 33 ' 16.23 " E- 79 ° 55' 58.8 " to N- 24 ° 33' 38.63 " E-79 ° 55 ' 33.17 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Panna

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Tahsil- Panna

Forest Range - Amanganj Buffer

Description of Boundaries

Details of Land Included

S.No.

Khasra No.

Name of Village

Present head of land Name of Proposed Forest Block

Area (Hectares )

7

6

5

4

3

2

1

Koni

0.30

186/1

Koni

1

North- From Pillar No. 01 to 07.

0.44

5/1

2

East- From Pillar No. 07 to 11 .

0.29

186/2

3

Govt. Land M.P. Govt. Forest Department

0.45

5/2

4

South From Pillar No. 11 to 18 .

0.43

150/2

5

West From Pillar No. 18 to 23 and 1 .

0.31

5/3

6

0.25

101

7

8

0.72

0.43

146

9

0.98

26

10

0.73

11/2

11

0.13

12

12

0.14

147

13

0.97

19

14

0.14

87

15

0.14

102/2

16

0.73

11/4

17

0.48

182

18

1.00

31

19

0.73

11/3

20

0.37

153

21

0.27

14

22

0.02

141

23

0.05

142

24

0.24

159

25 2090

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

156          0.32
16           0.30
41            0.40
 85           0.14
18/1          0.51
18/2          0.38
18/3          0.33
 20           1.38
 22           0.62
21/1          0.80
21/2          0.80
 24           0.43
 29           1.57
28/1          0.67
28/2          0.57
30/2          0.09
 30/1         0.66
 33           1.49
 38           1.50
 39           1.50
 98/2         0.54
 45           2.00
 52           0.60
  53          0.90
 88           0.44
 145           0.35
 179           0.15
 180          0.07
  54           2.00
  86           0.10
  56          2.34
  74           0.08
  77           0.23
  82           0.44
  90           0.35
 166           0.17
 71/1          0.62
 71/2          0.24
 91/1          0.40
 71/3          0.24
 91/2          0.43
  173          0.03
  177          0.06
 71/4          0.61
  193          0.34

भाग 1 ]

71
72
73
74
75
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77
78
79
80
81
82
 83
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 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104

2091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

   72           0.24
   116          0.11
   194          0.11
   195           0.29
   196           0.17
    73           0.13
    76           0.34
    79           0.50
    80           0.37
   89/1          0.63
   89/2          0.58
   91/3          0.03
    93           0.63
   96/1          0.63
   96/2          0.63
   96/3          0.62
    104          0.38
    105          1.05
    106          0.62
    151          0.40
    107          0.73
    172          0.03
    148          0.18
    149           0.16
   155/2          0.16
    183           0.09
   150/1          0.57
   155/1          0.17
    167           0.01
    169           0.50
    170           0.04
    174           0.04
    184           0.57
Total: -          50.64
     23           0.340

Barren

Govt. Land

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

0.400

25

0.050

32

1.110

34

0.880

35

0.230

36

1.210

37

0.720

40

0.900

42

0.820

43

0.230

44 2092

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 140
 141
 142
 143
144
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146
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 158
 159
 160
 161

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

55            1.320
94            1.070
95            2,230
 2            0.025
 6            5.230
27            0.350
59            1.300
60            0.623
213           2.601
 3            0.830
 7            0.850
 8            5.880
 9            1.550
 10           0.510
 15           0.870
 13           1.640
 4            2.290
 17           0.510
 57           0.224
 58           0.580
 64           0.810
 78            0.090
 75           0.050
 81            0.010
 83            0.080
 84            0.120
 92            0.150
 97            0.250
 99            0.130
 110           0.480
 111           0.030
 112           0.060
 120           0.420
 121           0.130
 122           0.930
 123           0.020
 125           0.270
 210           1.576
 211           1.110
 117           0.530
 118           0.300
 124           5.000
 126           0.500
 127           0.090
 128           0.200
 129           0.100
 130           0.100

2093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

162

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172

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185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196 0.120

131

0.060

132

0.080

133

0.120

134

0.350

135

0.200

136

0.140

137

0.150

138

0.400

188

0.751

209

0.230

189

0.140

198

1.540

139

1.440

199

0.100 200

0.300 201

0.400 202

1.600 203

2.547 204

1.500 205

1.330 140

0.430 187

0.480 185

0.030 152

0.020 154

0.020 157

0.050 158

0.260 164

0.050 171

0.350 178

0.110 181

0.440 190

0.050 191

0.160 192

0.100 219

66.957 Total: -

117.597 Grand Total: -

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate ChangeGovt . ofIndia's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project the above mentioned Non Forest Land of 117.597 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No. 0050 /अ -20 (3 ) वर्ष 2022-23 dated 12.01.2023 of Colletor Panna and order passed in Case No. 0016 /अ-82 /2021-22 dated 27.09.2023 by the collector panna court, for the purpose of compensatory afforestation .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2094

2. Details of other Reasons : - Non forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue ) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under: -

1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land.

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest

Act1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024

क्रमांक / FOR/9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड कटहरी-बिलहटा N 24° 34'51.92 " E 79 ° 56′2.63 " से N 24 ° 34′20.12 " E 79° 57′54.57 " उत्तर अक्षांश एवं पूर्व N 24 ° 35′9.08 " E 79° 57′22.18 " से N 24° 34′23.61 " E 79°57′25.20 " देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील - पन्ना

जिला - पन्ना

वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर

वनमंडल - पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना

वनखण्ड की सीमाएँ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

स०क्र०

खसरा न ०

ग्राम का नाम

अर्जित क्षेत्रफल (हे० में)

भूमिका वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

उत्तर मुनारा कमांक 1 से 11 तक ।

2.02

1

1

0.05

कटारी बिलहटा

78

कटारी बिलहटा

2

पूर्व- मुनारा कमांक 11 से 22 तक ।

0.27

93

3

म.प्र. शासन वन विभाग

0.19

96

दक्षिण मुनारा कमांक 22 से 41 तक ।

की

4

0.26

138

5

0.64

190

शासकीय भूमि

6

पश्चिम- मुनारा कमांक 41 से 46 एवं 1 तक ।

0.95

234

7

0.03

237

8

0.04

241

9

1.03

285

10

0.99

344

11

1.01

2/1

12

0.11

66/1

13

1.87

293

14

1.01

2/2

15

0.11

66/2

16

1.87

292

17

2.02

3

18

1.48

4

19

0.02

156

20

0.4

233/1

21

2.02

6

22

0.89

9

23

1.13

10

24

0.6

11

25

0.51

12

26 भाग 1 ]

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

2095 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

 227      0.86
 238       0.5
 240      0.31
 258      0.35
 26       0.34
 269      0.78
 27       0.34
 30       0.56
 34       0.18
 59       0.05
 60       0.05
 69       0.03
 70        0.22
 89       0.16
 92        0.22
 13        3.05
179/1      1.00
 221       0.05
 222       0.55
128/1      0.44
 16/1      0.49
191/1      0.33
 29        0.30
 32/1      0.33
  72       0.10
  79       0.18
 16/2      0.49
191/2      0.07
 310       0.19
 18/1      1.18
  71       0.08
           1.38
 167       0.71
217/1      1.05
 282       0.13
 18/2      1.19
  74       0.07
111/2      1.13
 164       1.09
217/2      1.05
 177       0.08
 178       0.05
179/4       0.1
  21       0.56
268/2      1.21
  37        0.3
  38       2.34
 186       0.98

2096

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
 98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
 111
 112
113
 114
 115
116
 117
118
 119
 120
 121

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

 23       0.35
 280      0.83
 87       0.22
 88       0.22
 90       0.09
 25       2.66
 55       0.35
179/2      0.30
268/1      1.22
 281       0.12
 28        0.31
  75       0.14
  31       2.24
  35       0.43
  58       0.20
  81       0.16
179/3      0.41
268/3      1.21
 32/2      0.33
128/2      0.10
 192       0.27
  33       0.29
  73       0.07
  127      0.33
  39       2.02
  52       0.12
  256      0.44
  257      1.58
  56       0.14
  300      0.94
  302       1.08
  57        0.19
   62       0.07
   63       0.02
  83        0.02
  84        0.07
   99       0.88
   67       0.24
   76       0.09
  116       0.48
  117       0.40
  129       1.09
 137/1      0.13
   77       0.07
   86       0.22
  118       0.42
   119      0.44

भाग 1 ]

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

2097 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

 187       0.8
 228       0.6
266/2      0.63
 339       2.02
  80       0.04
294/1      0.38
  85       0.18
114/2      0.14
229/1      0.41
  91       0.13
 298       1.87
 110       0.84
 284       0.62
  326      0.55
  112      0.13
  271      0.44
  317      0.12
 318        0.9
  319      0.35
  113      0.68
  195      2.02
  208      0.30
  286      1.05
 114/1     0.08
 266/1     0.64
 114/3     0.13
 137/2     0.18
 229/2     0.42
  115      0.27
  122      0.28
  123      0.19
  124       0.18
348/107    1.04
  120       0.78
  215       1.7
  325       0.31
  121       0.35
  134       0.23
  141       0.21
  272       0.32
  125       0.44
  161       0.24
  131       0.48
  132       0.44
  143       0.08
  133       0.22
  152       0.03
  182       0.39

2098

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

0.14

184

1.20

223

1.16

224

1.80

225

1.35

254

0.33

255

1.27

295

0.50

347/193

0.24

136

0.07

146

0.68

226

0.25

139

0.04

154

0.66

299

1.14

331

0.22

332

0.07

149

0.03

157

1.37

270

0.04

150

0.27

163

1.85

349/107

0.25

160

0.59

233/2

0.20

188/1

0.2

188/2

0.93

291/2

0.31

193

0.5

218

0.41

196

1.61

330

0.17

197

1.08

212

0.76

323

1.37

199

0.22

200

0.65

311

1.00

346

0.53

201

1.14

324

0.48

204

0.07

341/4

0.36

205

1.65

334

0.52

214

0.43

230

0.96

320

1.06

217/3 भाग 1 ]

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262

2099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

            231      0.42
            321      0.95
            343      0.53
            239      1.00
            244      0.09
            245       0.86
            242       0.36
            253       0.31
            263       1.28
            246       0.56
            247       0.32
            248       0.36
            251       0.78
            249       2.02
            259       1.17
            260       0.78
            261       0.77
            262       0.58
            267       0.67
            264       2.02
            265       2.02
            287       0.98
            297       1.04
            289       1.15
            290       0.87
            291/1     0.92
            294/2     0.41
            294/3     0.41
            294/4     0.41
            294/5      0.41
             296       0.42
             301       1.6
             306       0.20
             328       0.29
            341/1      0.26
            337/1      0.34
            337/2      0.33
            337/3      0.34
            337/4      0.33
            337/5      0.08
             338       0.25
            341/2      0.56
            341/3      0.56
             342       2.02
             345       2.02
योग:-                 163.730

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2100

0.130

5

263

शासकीय

भूमि

       कटारी  कटारी
      बिलहटा  बिलहटा             7      0.570
264
                                8       0.400
265
                                14       1.840
266
                                40       5.010
267
                                43       0.030
268
                                44       0.040
269
                                45       0.190
270
                                46       0.230
271
                                47       0.110
272
                                48       0.060
273
                                49       0.150
274
                                 50      0.390
275
                                 51      0.160
276
                                 53      0.220
277
                                 54      0.150
278
                                 64      0.030
279
                                 65      0.020
 280
                                 41      0.350
 281
                                 42      0.040
 282
                                 36      0.050
 283
                                 15      2.770
 284
                                 17      0.380
 285
                                 19       1.420
 286
                                 20      0.920
 287
                                 22      10.770
 288
                                 24       0.250
 289
                                 61       0.830
 290
                                 82       0.020
 291
                                 68       0.090
 292
                                 94       0.180
 293
                                 95       0.180
 294
                                  97      0.040
 295
                                 98       0.210
 296
                                 100      0.570
 297
                                 101      0.390
 298
                                 102      0.140
 299
                                 103      0.220
 300
                                 104      0.090
 301
                                 105      2.528
 302
                                 107      7.770
 303
                                 126      0.280
 304
                                 130      0.040
 305
                                 135      0.030
 306
                                 140      0.020
 307
                                 151       0.220
 308
                                  142      0.070
 309
                                  144     0.010
  310
                                  148      0.020
  311

भाग 1 ]

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

2101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

0.040

169

0.040

173

0.080

176

0.020

180

0.050

181

0.020

183

0.010

185

0.037

171

0.040

145

0.030

147

0.020

153

0.020

158

0.010

159

0.030

162

0.070

168

0.340

170

0.020

172

0.850

174

0.110

175

0.080

235

0.460

243

0.610

250

1.000

252

0.350

165

0.240

166

0.050

216

0.350

219

0.020

189

0.060

232

0.230

273

0.130

275

0.360

276

1.250

277

0.180

279

0.190

283

10.830

108

6.530

109

0.780

194

0.760

198

0.370

202

1.110

203

0.090

206

0.710

207

0.320

209

0.100

210

0.150

211

0.830

213

0.200

288

0.210

303

0.410

304 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2102

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

योग:-

कुल क्षेत्रफल

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

0.060

305

307

1.790

308

2.750

309

0.350

312

0.040

313

0.120

314

0.140

315

0.620

316

0.160

322

0.780

327

0.030

329

0.560

0.090

333

0.450

335

2.200

336

2.260

340

83.825

247.555

1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 247.555 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0053/ अ-20(3 ) वर्ष दिनांक 12.01.2023 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0018 /अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण । 2022-2023

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील पन्ना, जिला- पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस ( FOR ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024 - Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 20 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

Bhopal , the 20th March 2024

FOR/ 9 / 0001 / 2024- Sec - 3-10 (FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Katari - Bilahta N-24 ° 34' 51.92 " E - 79 ° 56' 2.63 " to N- 24 ° 34' 20.12 " E- 79 ° 57' 54.57 " North Latitude and N - 24 ° 35' 9.08 " E- 79 ° 57' 22.18 " to N - 24 ° 34' 23.61 " E- 79 ° 57 ' 25.20 " East Longitude .

SCHEDULE

Tahsil - Panna

District - Panna

Forest Range - Amanganj Buffer

Forest Division - Panna tiger reserve panna

Details of Land Included

Forest Block Boundaries S. Ν .

khasra No.

Present head of land

Area (Hectare)

Name of village

Nameof Proposed Forest Block

2.02

1

1 Katari-Bilahta

North- From Pillar No. 01 to 11 .

Katari- Bilahta

0.05

78

2

0.27

93

3

0.19

96

East- From Pillar No. 11 to 22 .

4

Govt. Land M.P. Government Forest Department

0.26

138

5

0.64

190

6

South- From Pillar No. 22 to 41 .

0.95

234

7

0.03

237

8

0.04

241

9

1.03

285

West- From Pillar No.. 41 to 46 and upto 01.

10

0.99

344

11

1.01

2/1

12

0.11

66/1

13

1.87

293

14

1.01

2/2

15

0.11

66/2

16

1.87

292

17

2.02

3

18

1.48

4

19

0.02

156

20

0.4

233/1

21

2.02

6

22

0.89

9

23

1.13

10

24 2104

 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

[ भाग 1

  11         0.6
  12         0.5
 227         0.9
 238         0.5
 240         0.3
 258         0.4
  26         0.3
 269         0.8
  27         0.3
  30         0.6
  34         0.2
  59         0.1
  60         0.1
  69         0.0
  70         0.2
  89         0.2
 92          0.2
  13         3.1
179/1        1.0
 221         0.1
 222         0.6
128/1        0.4
 16/1        0.5
191/1        0.3
 29          0.3
 32/1        0.3
  72         0.1
  79         0.2
 16/2        0.5
191/2        0.1
 310         0.2
 18/1        1.2
 71          0.1
             1.4
 167         0.7
217/1        1.1
 282         0.1
18/2         1.2

भाग 1 ]

63
64
65
66
67
68
69
70
 71
72
73
 74
 75
76
77
 78
 79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
 90
91
 92
 93
94
95
96
 97
98
99
100

2105 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

 74          0.1
111/2        1.1
 164         1.1
217/2        1.1
 177         0.1
 178         0.1
179/4        0.1
  21         0.6
268/2        1.2
  37         0.3
  38         2.3
 186         1.0
  23         0.4
 280         0.8
  87         0.2
  88         0.2
  90         0.1
  25         2.7
  55         0.4
179/2        0.3
268/1        1.2
 281         0.1
  28         0.3
  75          0.1
  31         2.2
  35         0.4
  58         0.2
  81          0.2
 179/3       0.4
 268/3        1.2
 32/2         0.3
 128/2        0.1
  192         0.3
  33          0.3
  73          0.1
  127         0.3
  39          2.0
  52          0.1

2106

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

256         0.4
257         1.6
 56         0.1
300         0.9
 302        1.1
 57         0.2
 62         0.1
 63         0.0
 83         0.0
 84         0.1
 99         0.9
 67          0.2
 76          0.1
 116         0.5
 117         0.4
 129         1.1
137/1        0.1
  77         0.1
 86          0.2
 118         0.4
 119         0.4
 187         0.8
 228         0.6
266/2        0.6
 339         2.0
  80         0.0
 294/1       0.4
  85         0.2
 114/2       0.1
 229/1       0.4
  91         0.1
  298        1.9
  110        0.8
  284        0.6
  326        0.6
  112         0.1
  271        0.4
  317        0.1

भाग 1 ]

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

2107 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

0.9

318

0.4

319

0.7

113

2.0

195

0.3

208

1.1

286

0.1

114/1

0.6

266/1

0.1

114/3

0.2

137/2

0.4

229/2

0.3

115

0.3

122

0.2

123

0.2

124

1.0

348/107

0.8

120

1.7

215

0.3

325

0.4

121

0.2

134

0.2

141

0.3

272

0.4

125

0.2

161

0.5

131

0.4

132

0.1

143

0.2

133

0.0

152

0.4

182

0.1

184

1.2

223

1.2

224

1.8

225

1.4

254

0.3

255

1.3

295 2108

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

347/193       0.5
  136         0.2
  146         0.1
  226         0.7
  139         0.3
  154         0.0
  299         0.7
  331         1.1
  332         0.2
  149         0.1
  157         0.0
  270          1.4
  150          0.0
  163          0.3
 349/107       1.9
  160          0.3
  233/2        0.6
  188/1        0.2
  188/2        0.2
  291/2        0.9
   193         0.3
   218         0.5
   196         0.4
   330         1.6
   197         0.2
   212         1.1
   323         0.8
   199         1.4
   200          0.2
    311         0.7
    346         1.0
   201          0.5
    324         1.1
   204          0.5
   341/4        0.1
    205         0.4
    334         1.7
    214         0.5

भाग 1 ]

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
 238
239
 240
 241
242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252

2109 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

 230         0.4
 320         1.0
217/3        1.1
 231         0.4
 321         1.0
 343         0.5
 239         1.0
 244         0.1
 245         0.9
 242         0.4
 253         0.3
 263         1.3
 246         0.6
 247         0.3
 248         0.4
  251         0.8
  249         2.0
  259         1.2
  260         0.8
  261         0.8
  262         0.6
  267         0.7
  264         2.0
  265         2.0
  287         1.0
  297         1.0
  289         1.2
  290         0.9
 291/1        0.9
 294/2        0.4
 294/3        0.4
 294/4        0.4
 294/5        0.4
  296         0.4
   301        1.6
   306        0.2
   328         0.3
  341/1        0.3

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

2110

0.3

337/1

253

0.3

337/2

254

0.3

337/3

255

0.3

337/4

256

0.1

337/5

257

0.3

338

258

0.6

341/2

259

0.6

341/3

260

2.0

342

261

2.0

345

262

163.7

Total

0.1

5

Govt. Land

Katari - Bilahta

263

Katari- Bilahta

                                         7          0.6
264
                                         8          0.4
265
                                         14         1.8
266
                                         40         5.0
267
                                         43         0.0
268
                                         44         0.0
269
                                         45         0.2
270
                                         46         0.2
271
                                         47         0.1
272
                                         48         0.1
273
                                         49         0.2
274
                                         50         0.4
275
                                         51         0.2
276
                                         53         0.2
277
                                         54         0.2
278
                                         64         0.0
279
                                         65         0.0
280
                                         41         0.4
281
                                         42         0.0
282
                                         36         0.1
283
                                         15         2.8
284
                                         17         0.4
285
                                         19         1.4
286
287                                      20         0.9
288                                      22         10.8
                                         24         0.3
289

2111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

0.8

61

290

0.0

82

291

0.1

68

292

0.2

94

293

0.2

95

294

0.0

97

295

0.2

98

296

0.6

100

297

0.4

101

298

0.1

102

299

0.2

103

300

0.1

104

301

2.5

105

302

7.8

107

303

0.3

126

304

0.0

130

305

0.0

135

306

0.0

140

307

0.2

151

308

0.1

142

309

0.0

144

310

0.0

148

311

0.0

169

312

0.0

173

313

0.1

176

314

0.0

180

315

0.1

181

316

0.0

183

317

0.0

185

318

0.0

171

319

0.0

145

320

0.0

147

321

0.0

153

322

0.0

158

323

0.0

159

324

0.0

162

325

0.1

168

326

0.3

170

327 2112

328

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365

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

0.0

172

0.9

174

0.1

175

0.1

235

0.5

243

0.6

250

1.0

252

0.4

165

0.2

166

0.1

216

219

0.4

0.0

189

0.1

232

0.2

273

0.1

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0.4

276

1.3

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0.2

283

10.8

108

6.5

109

0.8

194

0.8

198

0.4

202

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1.1

0.1

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0.3

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0.1

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0.8

213

0.2

288

0.2

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1.8

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2.8

308

0.4

309 2113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

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376

377

Total

Grand Total

(A) Reason for publication of Notification : -

0.0 312

0.1 313

0.1 314

0.6 315

0.2 316

0.8 322

0.0 327

0.6 329

0.1 333

0.5 335

2.2 336

2.3 340

83.825

247.555

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 247.555 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0053/अ-20(3) वर्ष 2022-2023 dated 12.01.2023 and order passed in Case No. 0018/अ-82/ 2021-22 दिनांक 27.09.2023 dated 27.09.2023 , for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons : Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project .

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue ) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under: - Individual Rights - There are no Individual rights on the said land . 1.

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian

Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2114

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2024

क्रमांक / FOR/9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड डुंगरिया N 24 ° 29 ' 37.27 " E 79 ° 45' 41.48" से N 24° 29' 33.51 E 79 ° 46' 9.78" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 28 ' 51.2 " E 79° 45' 17.43 " से N 24° 28' 54.96 E 79 ° 45' 58.51 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- छतरपुर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना अनुसूची

तहसील -बिजावर

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र. प्रस्तावित

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

4

3

1

2

डुंगरिया

1 डुंगरिया

म.प्र . शासन वन विभाग

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

7

6

5

उत्तर - मुनारा क्र. 01 से 20 तक ।

2.497

1/1

पूर्व- मुनारा क्र. 20 से 32 तक ।

3.116

25/3

दक्षिण- मुनारा क्र 32 से 36 तक ।

0.146

1/2/1

पश्चिम -मुनारा क्र. 36 से 40 एवं 1

तक ।

0.239

1/4

0.506

2

0.749

3

0.809

6

0.129

1/2/2

0.267

1/3

3.023

5

0.603

4

0.040

7

1.627

9

1.991

8

0.162

18/2

0.101

18/3

1.000

0.914

11/2

0.652

12

2.383

13

0.829

15

0.101

16/3

0.575

14 2115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

   24                               16/2       0.348
   25                              16/1/1      1.036
   26                              16/1/2      2.000
1  27                               18/1       1.949
   28                               19/1       0.121
   29                              19/2/1      4.452
   30                               19/2/2     1.619
   31                               19/3/1     1.683
   32                               19/3/2     1.683
   33                               19/3/3     1.684
   34                                20        2.120
   35                                21        1.686
   36                                23        1.218
   37                                24        0.113
   38                                28        0.202
   39                               25/2       5.666
   40                                26        1.056
   41                                27        0.154
   42                                34        0.020
   43                                29        0.688
   44                                 32       0.016
   45                                 33       0.372
   46                                 36       0.599
   47                                 38       0.182
   48                                 31       0.263
   49                                 40       0.510
   50                                43/2      1.485
   51                               47/8/2      1.100
   52                                47/1      2.000
   53                                47/2      1.143
   54                                47/3      2.000
    55                               47/4      0.783
   56                                47/5       1.000
   57                                47/6       1.000
                                    योगः-      64.410
    58 डुंगरिया डुंगरिया            16/1/3      1.162

शासकीय बंजर

भूमि

59                                49        9.264
60                                50        6.362
61                                51        5.684
62                                10        0.040
63                             11/1/2002    1.226
64                                22        0.020

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2116

65

66

67

68

69

70

71 0.299

37

0.081

41

0.817

42

5.926

2.023

45/1

5.362

47/7

0.061

48

योगः-

38.327

102.737

कुल योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 102.737 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 0029/ अ--20 (1 )/ भूमि आवंटन / नजूल / 2022-23 दिनांक 20.12.2022 एवं न्यायालय कलेक्टर, छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 0014/ अ-82/ 2021-22 दिनांक 20.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित /नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर

वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार,

बिजावर जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 22 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस ( FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024 - Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 22 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

Bhopal , the 22nd March 2024

No./ FOR/9 /0001 /2024 - Sec -3-10 (FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Dungariya N 24 ° 29' 37.27 " E 79 ° 45' 41.48 " to N 24 ° 29 ' 33.51 E 79 ° 46' 9.78 " North Latitude and N 24 ° 28' 51.2 " E 79° 45' 17.43 " to N 24° 28' 54.96 E 79° 45 ' 58.51 " East Longitude .

SCHEDULE

Tahsil- Bijawar

District- Chhatarpur

Forest Range - Kishangarh Buffer

ForestDivision - Panna Tiger Reserve

Description of Boundaries

Details of Land Included

S.No.

Khasra No.

Area (Hectares)

Name of Village

Present head of land

Name of Proposed Forest Block

7

6

5

4

3

2

1

2.497

1/1

1

Dungariya

Dungariya

North From Pillar No. 01 to 20.

3.116

25/3

2

M.P. Govt . Forest Department

0.146

1/2/1

South From Pillar No. 20 to 32.

3

0.239

1/4

4

East From Pillar No. 32 to 36.

0.506

2

5

0.749

3

6

West From Pillar No. 36 to40 and 01 .

0.809

6

7

0.129

1/2/2

8

0.267

1/3

9

3.023

5

10

0.603

4

11

0.040

7

12

1.627

9

13

1.991

8

14

0.162

18/2

15

0.101

18/3

16

1.000

17

0.914

11/2

18

0.652

12

19

2.383

13

20

0.829

15

21

0.101

16/3

22

0.575

14

23

0.348

16/2

24

1.036

16/1/1

25

2.000

16/1/2

26 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2118

27                                 18/1      1.949
28                                 19/1      0.121
29
                                  19/2/1    4.452
30                                19/2/2     1.619
31                                19/3/1     1.683
32                                19/3/2     1.683
33                                19/3/3     1.684
34                                 20        2.120
35                                  21       1.686
36                                  23       1.218
37                                  24       0.113
38                                  28       0.202
39                                 25/2      5.666
40                                  26       1.056
41                                  27       0.154
42                                  34       0.020
43                                  29       0.688
44                                  32       0.016
45                                  33       0.372
46                                  36       0.599
47                                  38       0.182
48                                  31       0.263
49                                  40       0.510
50                                 43/2      1.485
51                                47/8/2     1.100
52                                 47/1      2.000
53                                 47/2      1.143
54                                 47/3      2.000
55                                 47/4      0.783
56                                 47/5      1.000
57                                 47/6      1.000
                                  Total: -   64.410
58   Dungariya Dungariya          16/1/3     1.162
59                                  49       9.264

Barren

Govt. Land

60                                 50       6.362
61                                 51       5.684
62                                 10       0.040
63                              11/1/2002   1.226
64                                 22       0.020
65                                 37       0.299
66                                 41       0.081

2119

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

0.817

42

67

5.926

68

2.023

69

45/1

5.362

70

47/7

71

0.061

48

Total: -

38.327

102.737

Grand Total : -

(A) Reason for publication of Notification :-

1. 1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016- FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 102.737 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0029/ अ-20 (1 )/ भूमि-आवंटन / नजूल / 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and order passed in Case No. 0014/अ-82/2021-22 dated 20.09.2023, for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons : Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -

1. Individual Rights Thereare no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest

Act1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2120

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश, भोपाल

कचनार ई -5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , भोपाल

क्र. 1571 - वि.यो. टी.डी.आर. (प्राप्ति क्षेत्र)-14- नग्रानि-2024

भोपाल , दिनांक 21 मार्च 2024

प्ररूप-2

{नियम 5 का उपनियम (एक) देखिए}

प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना

क्रमांक1571 / दि: 21/03 ) २५ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 क्रमांक (23 सन् 1973 ) की धारा -2 के खण्ड (णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, संचालक एतद् द्वारा भोपाल निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये अनुसार अधिसूचित करते हैं । अर्थात :

अनुसूची

(प्राप्तिक्षेत्र)

ग्राम

सरल क्र.

(2)

(1)

1 नगर पालिक निगम, भोपाल में सम्मिलित समस्त ग्राम खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (3)

41784.42

नगर पालिक निगम, भोपाल की सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के समस्त खसरे ।

टीप: उपरोक्त अधिसूचना के कॉलम -2 में उल्लेखित क्षेत्र " म.प्र. नगर पालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क एवं शर्ते) नियम, 2016" के तहत केवल प्रशमन के प्रयोजन के लिये " प्राप्ति क्षेत्र " होगा ।

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम , 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी , उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

2121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

क्र. 1573-वि.यो. - टी.डी.आर. (प्राप्ति क्षेत्र)-14- नग्रानि-2024

प्ररूप-2

{नियम 5 का उपनियम (एक) देखिए}

प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना

क्रमांकः 1573 दि. 21/03/2५ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 क्रमांक (23 सन् 1973 ) की धारा -2 के खण्ड (णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , संचालक एतद् द्वारा. इंदौर निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये अनुसार अधिसूचित करते हैं । अर्थात:

अनुसूची

(प्राप्तिक्षेत्र)

क्षेत्रफल

खसरा क्रमांक

ग्राम

सरल क्र.

(4)

(3)

(2)

(1)

281 वर्ग कि.मी 1

नगर पालिक निगम , इंदौर में सम्मिलित समस्त ग्राम

नगर पालिक निगम , इंदौर की सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के समस्त खसरे ।

टीप: उपरोक्त अधिसूचना के कॉलम -2 में उल्लेखित क्षेत्र " म.प्र. नगर पालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क एवं शर्ते) नियम, 2016 " के तहत केवल प्रशमन के प्रयोजन के लिये " प्राप्ति क्षेत्र " होगा ।

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी , उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

श्रीकांत बनोठ , वि.क.अ. सह-आयुक्त सह संचालक.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2122

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024

क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड विनैका N 24° 26' 34.426 " E 79 ° 39' 38.296" से N 24° 27' 56.385 E 79 ° 39' 38.561 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 27' 15.653 " E 79 ° 39 ' 13.874" से N 24° 27' 31.191 E 79° 40' 35.088" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- छतरपुर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना अनुसूची

तहसील -बिजावर

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

प्रस्तावित

क्र.

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

4

3

2

1

विनैका

विनैका

1

म.प्र. शासन वन विभाग

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

खसरा क्र. क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

7

6

5

उत्तर मुनारा क्र. 01 से19 तक ।

0.008

10

पूर्व- - मुनारा क्र. 19 से 27 तक ।

9.523

14/1

दक्षिण मुनारा क्र. 27 से 120 तक ।

7.596

16

पश्चिम मुनारा क्र. 120 से 134 एवं 01 तक ।

0.413

17

8.422

19

प्रस्तावित वनखण्डों की सीमा में स्थित भूमि टुकड़ा क्रमांक 1 , 2 एवं 3 को छोड़कर

12.140 जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार है:-

20

9.105

21

टुकड़ा क्रमांक-1

30/1

2.388 उत्तर- मुनारा क्र. 135 से 136 तक ।

46/1

पूर्व- मुनारा क्र . 136 तक ।

8.394

दक्षिण- मुनारा क्र.136 से 137 तक ।

47/1

0.186

पश्चिम मुनारा क्र. 137 से 135 तक ।

48/1

5.998

टुकड़ा क्रमांक-2

16.188

49

उत्तर मुनारा क्र. 139 से 140 तक ।

8.806

50

पूर्व- मुनारा क्र. 140 से 142 तक ।

10.915

51

दक्षिण- मुनारा क्र. 142 से 138 तक ।

पश्चिम मुनारा क्र. 138 से 139 तक ।

10.133

53

0.404

56/1

टुकड़ा क्रमांक-3

0.256

58/1

उत्तर मुनारा क्र. 143 से 144 तक ।

पूर्व- मुनारा क्र. 144 से 146 तक ।

0.126

59/1

दक्षिण मुनारा क्र. 145 से 146 तक।

0.073

60/1

पश्चिम मुनारा क्र. 146 से 143 तक ।

1.324

61/1

0.037

62/1

9.065

63

1.680

64

0.113

66 भाग 1 ]

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

2123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

0.761 67

1.413 68

6.333 69/1

8.862 70

5.158 71

9.043 73

0.129 74

6.191 77

14.326 78

5.816 79

6.070 80

8.502 81

8.341 82

11.707 83

6.831 84

22.950 85

0.166 86

0.219 87

1.121 88

0.696 90

0.854 91

0.943 92

0.279 93

0.219 95

0.109 96

0.943 97

0.307 98

0.534 99

0.328 100

3.427 102

7.976 103

3.796 104

0.328 105

3.658 106

0.344 107

0.049 120

0.295 121

0.024 122

0.291 136

3.848 137

0.094 138

0.117 139

1.534 140

0.117 165

0.490 166

0.049 167

0.134 168

3.877 169

11.084 170

8.485 171 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024 2124

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

5.929 172/1

3.532 173

2.998 174

0.931 175

0.214 184

0.369 185

0.502 186

0.809 187

1.279 188

0.308 190

319.332 योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 319.332 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र 0010/अ-20(1 )/ भूमि आवंटन/ नजूल/2023-24 दिनांक 28.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 26 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

Bhopal , the 26th March 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Bineka N 24 ° 26' 34.426 " E 79° 39 ' 38.296 " to N 24° 27' 56.385 E 79 ° 39' 38.561 " North Latitude N 24° 27 ' 15.653 " E 79 ° 39' 13.874 " to N 24 ° 27' 31.191 E 79° 40' 35.088 " East Longitude.

District- Chhatarpur

Forest Division - Panna Tiger Reserve SCHEDULE

Tahsil- Bijawar

ForestRange - Kishangarh Buffer

Description of Boundaries

Details of Land Included

Name of

S.No.

Name of Village

Present head of land Proposed Forest Block

4

3

2

1

Bineka

Bineka

1

2

M.P. Govt . Forest Department

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Khasra No.

Area (Hectares)

7

6

5

0.008 North From Pillar No. 01 to 19 .

10

9.523 South From Pillar No. 19 to 27. 14/1

East- From Pillar No. 27 to 120.

7.596

16

0.413

17

West From Pillar No. 120 to 134 and 01 .

8.422

19

12.140

20

9.105

21

Patch No. 1 , 2 and 3 are excluded from proposed forest Block asfollow: -

30/1

2.388

46/1

8.394

Patch No. 1

47/1

0.186

North From Pillar No. 135 to 136.

48/1

5.998 South From Pillar No. 136 .

16.188

49

East From Pillar No. 136 to 137.

West From Pillar No. 137 to 135.

8.806

50

10.915

51

Patch No. 2

10.133

53

North From Pillar No. 139 to 140 .

0.404

56/1

South From Pillar No. 140 to 142 .

0.256 East- From Pillar No. 142 to 138 .

58/1

From Pillar No. 138 to 139 .

West

0.126

59/1

0.073

60/1

Patch No. 3

1.324

61/1

North From Pillar No. 143 to 144 .

0.037

62/1

South From Pillar No. 144 to 145 .

9.065 East From Pillar No. 145 to 146 .

63

West From Pillar No. 146 to 143 .

1.680

64

0.113

66

0.761

67

1.413

68

6.333

69/1

8.862

70 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2126

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

5.158 71

9.043 73

0.129 74

6.191 77

14.326 78

5.816 79

6.070 80

8.502 81

8.341 82

11.707 83

6.831 84

22.950 85

0.166 86

0.219 87

1.121 88

0.696 90

0.854 91

0.943 92

0.279 93

0.219 95

0.109 96

0.943 97

0.307 98

0.534 99

0.328 100

3.427 102

7.976 103

3.796 104

0.328 105

3.658 106

0.344 107

0.049 120

0.295 121

0.024 122

0.291 136

3.848 137

0.094 138

0.117 139

1.534 140

0.117 165

0.490 166

0.049 167

168

0.134

3.877 169

11.084 170

8.485 171

172

5.929 2127 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024 भाग 1 ]

76

77

78

79

80

81

82

83

84

3.532 173

2.998 174

0.931 175

0.214 184

0.369 185

0.502 186

0.809 187

1.279 188

0.308 190/1

Total:- 319.332

(A) Reason for publication of Notification : -

1.In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 167.740 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0010/ अ-20 (1 ) वर्ष 2023-24 dated 28.9.2023 of Collector Chhatarpur, for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons: Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -

1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest

Act1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2128

भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2024

क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड रायचौर N 24° 24' 45.518 " E 79 ° 42' 50.084 " से N 24° 25' 57.764 E 79° 41' 59.345" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 25' 44.738 " E 79 ° 41 ' 38.602 " से N 24° 25 ' 1.668 E 79° 43 ' 7.839 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- छतरपुर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना

क्र. प्रस्तावित

अनुसूची

तहसील -बिजावर

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

2

3

4 1

1

रायचौर

रायचौर

म.प्र . शासन वन विभाग

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

खसरा क्र .

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

7

6

5

143

6.151

उत्तर मुनारा क्र. 37 से 42 एवं 43 से 1 एवं 1 से 27 तक ।

1.509

205

0.587

243

पूर्व- मुनारा क्र. 27 से नाला होते हुये मुनारा क्र. 28 तक ।

0.219

244

2.719

245

दक्षिण- मुनारा क्र. 28 से 34 तक । पश्चिम- मुनारा क्र. 34 से 37 तक।

0.182

246

1.263

247

248

0.142

प्रस्तावित वनखण्ड की सीमा में स्थित भूमि के टुकड़े को छोड़कर, जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार है:-

8.159

277

3.035

278

289

4.602

उत्तर मुनारा क्र. 76 से 80 एवं मुनारा क्र. 80 से 44 होते हुए मुनारा क्र. 47 तक ।

6.07

290

पूर्व- मुनारा क्र. 47 से 57 तक ।

4.36

291

दक्षिण मुनारा क्र. 57 से 66 तक ।

1.174

292

पश्चिम- मुनारा क्र. 66 से 76 तक ।

6.989

293

294

2.453

5.516

295

296

3.339

1.457

297

1.052

131/1

2.171

142/1/1

7.094

196/2

0.214

196/3 भाग 1 ]

  24
  25
  26
  27
1
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59

2129 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

  196/4       0.121
  196/5       0.405
  196/6       0.405
  197/1       15.985
 198/12       0.595
 198/13       0.057
 198/14       0.348
198/8/1/1     3.007
  198/9       0.405
 199/2/1      11.047
  200/1        7.98
  201/2       2.833
  201/3       2.833
 202/1/2      6.839
 203/1/3      1.011
204/1/2/3     5.457
 225/1/1      0.061
 239/1/1      8.976
  240/1       3.869
  240/2       0.304
 240/4/1      0.227
  241/1       0.162
  241/3       1.003
  242/1       3.258
  249/1       4.658
 260/1/1      8.935
  260/2       0.283
 261/1/1      1.886
  261/2       1.202
  261/3       1.011
262/1/1/1     3.874
  262/2        0.19
  262/3       0.405
 263/1/1      4.766
  263/2       0.526
  279/1       1.574
  योगः-      176.955

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

2130

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 176.955 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र 0010/ अ-20 (1 )/ भूमि आवंटन/ नजूल / 2023-24 दिनांक 28.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर , जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार हैः-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024 - Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 26 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

Bhopal , the 26th March 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Raychor N 24 ° 24' 45.518 " E 79 ° 42' 50.084 " to N 24° 25 ' 57.764 E 79 ° 41 ' 59.345 " North Latitude N 24 ° 25 ' 44.738 " E 79 ° 41 ' 38.602" to N 24 ° 25 ' 1.668 E 79 ° 43 ' 7.839 " East Longitude .

SCHEDULE

Tahsil- Bijawar

District- Chhatarpur

Forest Range - Kishangarh Buffer

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Description of Boundaries

Details of Land Included

Name of

S.No.

Area (Hectares)

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

Proposed Forest Block

7

6

5

4

3

2

1

North

6.151

143

1

Raychor

Raychor

From Pillar No. 37 to 42 and 43 to 1 and 1 to 27 .

1.509

205

2

East-

M.P. Govt . Forest Department

0.587

243

From Pillar No. 27 via Nala to From Pillar No. Till 28 .

3

0.219

From Pillar No. 28 to 34 .

South

244

4

From Pillar No. 34 to 37.

West

2.719

245

5

0.182

246

6

1.263

247

7

0.142

248

Path of the Land excluded from the proposed forest block whose boundaries are as follows: -

8

8.159

277

9

3.035

278

10

North From Pillar No. 76 to 80 and througha Pillar No. 80 to 44

4.602

289

11

upto Pillar No. 47

6.07

290

From Pillar No. 47 to 57 12

East-

4.36

From Pillar No. 57 to 66

291

South

13

From Pillar No. 66 to 76

West

1.174

292

14

6.989

293

15

2.453

294

16

5.516

295

17

3.339

296

18

1.457

297

19

1.052

131/1

20

2.171

142/1/1

21

7.094

196/2

22

0.214

196/3

23

0.121

196/4

24

0.405

196/5

25

0.405

196/6

26

15.985

197/1

27 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2132

28                           198/12     0.595
29                           198/13     0.057
30                           198/14     0.348
31                          198/8/1/1   3.007
32                            198/9     0.405
                             199/2/1    11.047
33
34                            200/1      7.98
35                            201/2     2.833
36                            201/3     2.833
37                           202/1/2    6.839
                             203/1/3    1.011
38
39                          204/1/2/3   5.457
40                           225/1/1    0.061
41                           239/1/1    8.976
42                            240/1      3.869
43                            240/2      0.304
                             240/4/1     0.227
44
45                            241/1      0.162
46                            241/3      1.003
47                            242/1      3.258
                              249/1      4.658
48
49                           260/1/1     8.935
50                            260/2      0.283
                             261/1/1     1.886
 51
 52                           261/2      1.202
 53                           261/3      1.011
 54                          262/1/1/1   3.874
 55                           262/2      0.19
 56                           262/3      0.405
 57                          263/1/1     4.766
 58                           263/2      0.526
 59                           279/1      1.574
                           Total        176.955

(A) Reason for publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt . of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 176.955 hectare transferred /mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0010 / अ-20 (1 ) वर्ष 2023-24 dated 28.9.2023 of Collector Chhatarpur , for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest

Act1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.

2133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024

क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024- Sec - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड सुरई N 24° 25 ' 3.905 " E 79 ° 43' 6.563 " से N 24° 26' 42.208 E 79 ° 43' 44.688 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 26' 2.549 " E 79° 42' 21.073 " से N 24° 26' 14.189 E 79 ° 44' 5.291 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- छतरपुर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना अनुसूची

तहसील -बिजावर

वन परिक्षेत्र - किशनगढ़ बफर

वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र. प्रस्तावित

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

4

3

2

1

1

सुरई

सुरई

म.प्र . शासन वन विभाग

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

खसरा क्र. क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

7

6

5

4

3.441

उत्तर प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 5 तक ।

5

10.011

6

12.141

पूर्व- वनखण्ड बिला के मुनारा क्र. 46, 45, 44 तक एवं प्रस्तावित वनखण्ड सुरई के मनारा क्र . 6 से 25 तक ।

7

4.617

दक्षिण प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 25 से 31 तक ।

8

12.141

पश्चिम मुनारा क्र. 31 से 104 तक एवं नाला होते हुये मुनारा क्र. 1 तक ।

9

12.141

10

12.141

28.440

12

0.530

12.140

14

16.187

15

16

8.093

16.187

17

18

9.647

19

6.839

20

12.140

21

6.070

22

3.282

23

0.890

0.376

24 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

2134

   21                                 25        4.741
   22                                 26        8.093
   23                                 27        6.115
   24                                 28        7.843
!
   25                                 29        2.707
   26                                 30        0.243
   27                                 31        0.113
   28                                 34        0.384
    29                                35        0.495
    30                                39        0.442
    31                                40        0.093
    32                                41        0.049
    33                                45        0.501
    34                                46        0.061
    35                                50        0.166
    36                                51        0.183
    37                                52        2.894
    38                                72        2.326
    39                                100       1.011
    40                                101       0.089
    41                                102       0.040
    42                               103/1      0.935
    43                                104       0.057
    44                                105        0.247
    45                                106       0.154
    46                               107/4       1.747
    47                                108       0.967
    48                                109        1.149
    49                                112        8.754
    50                               117/1       8.781
    51                               118/1      17.984
    52                               118/5       0,380
    53                               118/17      0.352
    54                               120/1       9.910
    55                                           4.828
    56                              122/1/1      7.781
    57                                221        4.079
    58                               222/1       7.429
    59                               222/7       0.304
    60                                223        5.974
    61                                224        0.299

2135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

0.364

231

62

7.126

361/1

63

11.796

363

64

7.851

364

65

4.579

365/4

66

366

0.539

67

367

0.733

68

7.413

368

69

12.019

369

70

360.574

योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 360.574 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र 0010 / अ-20 (1 ) / भूमि आवंटन / नजूल / 2023-24 दिनांक 28.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित

किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2024

क्र. FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 26 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2136

Bhopal , the 26th March 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Surai N 24° 25' 3.905 " E 79 ° 43' 6.563 " to N 24 ° 26 ' 42.208 E 79 ° 43 ' 44.688 " North Latitude N 24° 26' 2.549 " E 79 ° 42' 21.073 " to N 24 ° 26' 14.189 E 79 ° 44' 5.291 " East Longitude.

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Tahsil- Bijawar

Forest Range - Kishangarh Buffer

Description of Boundaries

Details of Land Included

S.No.

Khasra No.

Name of Village

Present head of land Name of Proposed Forest Block

4

3

2

1

Surai

Surai

1

2

M.P. Govt . Forest Department

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Area (Hectares)

7

6

5

Munara No. From 01 to 5.

North

4

3.441

South

10.011

5

6

12.141

4.617

7

Munara No. of Vanakhand Bila. 46 , 45, 44 and Manara No. ofproposed forest block Surai . From 6 to 25.

8

12.141 East- West

12.141

9

Munara No. From 25 to 31 . Munara No. From 31 to 104 and via drain , Munara No. Till 1 .

12.141

10

28.440

12

0.530

12.140

14

15

16.187

8.093

16

17

16.187

18

9.647

6.839

19

12.140

20

6.070

21

3.282

22

23

0.890

0.376

24

4.741

25

26

8.093

27

6.115 भाग 1 ]

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63

2137 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

 28      7.843
 29      2.707
 30      0.243
 31      0.113
 34      0.384
 35      0.495
 39       0.442
 40       0.093
 41      0.049
 45       0.501
 46       0.061
  50      0.166
  51      0.183
  52      2.894
  72      2.326
 100      1.011
 101      0.089
 102      0.040
103/1     0.935
 104      0.057
  105     0.247
 106      0.154
 107/4    1.747
  108     0.967
  109     1.149
  112     8.754
 117/1    8.781
 118/1    17.984
 118/5    0.380
118/17     0.352
 120/1    9.910
          4.828
122/1/1    7.781
  221     4.079
 222/1     7.429
 222/7     0.304
  223      5.974
  224      0.299
  231      0.364
 361/1     7.126

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2138

11.796

363

64

7.851

364

65

4.579

365/4

66

0.539

366

67

367

0.733

68

368

7.413

69

369

12.019

70

360.574

Total: -

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FCdated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 360.574 hectare transferred /mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0010 /अ-20 (1 ) वर्ष 2023-24dated 28.9.2023 of Collector Chhatarpur, for the purpose of compensatory afforestation .

2.Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.

2139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

             Jabalpur the 2nd January, 2024                       It is also directed that Shri Kaushlendra Sing
                                                               Bhadauriya , I District & Additional Sessions Judge ,
                                                               Barwah who was directed to hold sitting at Sanawad
   No. A- 27. In partial modification to tentative list of    (DistrictMandleshwar ) in addition to his place of Postitng
Holiday issued for District Judiciary vide Registry Order      for a period of 20 days in a month for holding Link
No.A-8775 dated 28th December 2023 , 13th January, 2024        Court, will henceforth hold sitting at Barwah only on all
(2nd Saturday) is declared as a holiday for the District       working days in a month . The sitting of Barwah-
Judiciary ofMadhya Pradesh on account of 10th Biennial         Sanawad Link Court is hereby discountinued.
 Conference scheduled for 13th & 14th January, 2024 at
 Ravindra Bhawan , Bhopal .                                             माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
                                                                     संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार ( डिस्ट्रिक्ट इसटेब्लिशमेंट) .
    In lieu of aforesaid holiday, 20th January , 2024
 (Holiday) shall be a working day for the District Judiciary                 जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2024
 ofMadhya Pradesh .
                                                                   क्र. बी-377-दो-2-84-2023.-श्री आशुतोष अग्रवाल, रजिस्ट्रार
               By order of Hon'ble Chief Justice ,              (विजिलेंस) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 9 से
 MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General .                   22 दिसम्बर 2023 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
                                                                किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 25
               जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2024                      दिसम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की
                                                                अनुमति प्रदान की जाती है.
     क्र. ए- 1287- तीन- 10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया      अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष अग्रवाल , रजिस्ट्रार
  जाता है कि श्री सिराज अली , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र
  न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , नर्मदापुरम (विजिलेंस) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः
                                                                 पदस्थापित किया जाता है.
  जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान नर्मदापुरम के अतिरिक्त सिवनी
  मालवा में प्रत्येक माह में दस दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला       अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
  न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के     से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
  समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान , नर्मदापुरम में ही  प्रमाणित किया जाता है कि श्री आशुतोष अग्रवाल, उपरोक्तानुसार
  बैठक करेंगे. नर्मदापुरम- सिवनी मालवा श्रृंखला न्यायालय की बैठक अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( विजिलेंस ) के पद पर कार्यरत
   एतद्वारा समाप्त की जाती है.                                   रहते .
      यह भी निर्देशित किया जाता है कि श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया,           जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2024
   तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बड़वाह ( जिला            क्र. A- 231-दो- 2-63-2022 .- श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी
   मण्डलेश्वर ) जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान बड़वाह के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (M ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक
   सनावद में प्रत्येक माह में 20 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला   16 से 19 जनवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
   न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के     किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15
   समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, बड़वाह में ही   जनवरी 2024 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं
   बैठक करेंगे . बड़वाह- सनावद श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की
   समाप्त की जाती है.                                             अनुमति प्रदान की जाती है.
                                                                     अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार
      No. A- 1287 - III - 10-42-75. It is hereby directed that    (M) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः
    Shri Siraj Ali , IInd Additional Judge to the Court of Ist    पदस्थापित किया जाता है.
   District & Additional Sessions Judge, Narmadapuram who
   was directed to hold sitting at Seoni Malwa in addition           अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
    to his place of Posting for a period of 10 days in a month    से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
    for holding Link Court, will henceforth hold sitting at
    Narmadapuram only on all working days in a month.                 प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार
    The sitting of Narmadapuram -Seoni Malwa Link                  अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M ) , के पद पर कार्यरत
    Court is hereby discountinued .                                रहते .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2140

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2024 जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2024

क्र. C-923- दो - 2-3-2024.- श्री अभिषेक कुमार पटेल, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 से 30 जनवरी 2024 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. C- 1785- दो- 2-63-2022.- श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार (M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 19 फरवरी से 23 मार्च 2024 तक, चौंतीस दिन का सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश ( Leave Preparatory to Retirement) स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक कुमार पटेल , डिप्टी रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार (M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश (Leave Preparatory to Retirement) काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभिषेक कुमार पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2024

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) , के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी 2024 क्र. C-997-दो- 2-57-2012.- श्री यू. एस. दुबे , Advisor to Hon'ble Chief Justice, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 से 30 जनवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. C-2204-दो-2-7-2024.- श्री रवि शंकर डेकाटे, ओ.एस.डी. (A/c) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 7 से 17 फरवरी 2024 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे, Advisor to Hon'ble Chief Justice, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर डेकाटे , ओ.एस.डी. (A/c ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो Advisor to Hon'ble Chief Justice , के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2024

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर डेकाटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. (A/c ) , के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2024 क्र. C- 1499-दो -2-36-2022.- श्री संदीप शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जे. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 से 27 जनवरी 2024 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संदीप शर्मा , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( जे. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. C- 2281-दो-3-420-1980- भाग सोलह.- श्री अजय पवार, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2024 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 255 दिवस ( दो सौ पचपन दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ6-1-2018- नियम- चार, दिनांक मार्च 2019 में दिये गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. 8 कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संदीप शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( जे . ) के पद पर कार्यरत रहते.

2141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

वर्ष माह

गणना- पत्रक

कुल माह 14 07 175

2. एकीकृत म. प्र. की सेवा में नियुक्ति दिनांक12-03-1986 से छ.ग. विभाजन दिनांक 31-10-2000 तक.

1. श्री अजय पवार, : सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर का नियुक्ति दिनांक : 12-03-1986

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-01-2024

3. मध्यप्रदेश राज्य की सेवा दिनांक 01-11-2000 से सेवानिवृत्ति दिनांक 31-01-2024 वर्ष माह कुल माह 23 03 279 तक.

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2024 3. नियुक्ति दिनांक 12-03-1986 से दिनांक 09-03-1987 तक : 00 वर्ष 11 माह 09 दिन. कुल सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-03-1987 से : 36 वर्ष 10 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 19दिन.

क्र. A- 201- दो- 3-127-2009.- श्री राजीव कर्महे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जितअवकाश में से दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

5. कालम (3 ) में अंकित अवधि : 1 × 15 =15 हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से). दिन.

36-18 × 15=270 दिन.

क्र. A- 203-दो- 2-52-2021 .- श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 28 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से तथा सरल क्रमांक 4 के स्तंभ 3 में 6 माह से अधिक होने पर 7 दिन गणना में लिये जायेंगे ) .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 285 दिन

8. घटाईयेः- सेवा के दौरान लिया 30 दिन गया अवकाश समर्पण का लाभ.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश : 255 दिन समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2024 को शेष अर्जित अवकाश 272दिन).

क्र. A- 205- दो- 2-46-2023 .- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

श्री अजय पवार, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के अवकाश नगदीकरण प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-25-202-2000- पी.डब्ल्यू.सी. चार , दिनांक 30-10-2000 के अनुसार एकीकृत मध्यप्रदेश ( छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व ) एवं मध्यप्रदेश ( छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात्) की सेवा का विवरण निम्नानुसार है :-

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

विभाजन-पत्रक

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

1. कुल सेवा नियुक्ति दिनांक 12-03-1986 से सेवानिवृत्ति वर्ष माह कुल माह 1037 454 31-01-2024 तक.

                                                                                                                  [ भाग 1 2143
भाग 1 ] 2142                               मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
                                                                    प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2024
   प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल, उपरोक्तानुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद क्र. C-515-दो-2-73-2022.- श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल , प्रधान
                                                                जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन , पर कार्यरत रहते.
 पर कार्यरत रहते.
   क्र. बी- 375-दो- 2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए)
न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 9 से 11 जनवरी     19-03- इक्कीस-ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक क्र. बी-366-दो-2-36-2021 .- श्री आनंद कुमार तिवारी , प्रधान
2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. क्र. A- 212-दो-2-22-2023 .- श्री सुनील कुमार जैन , अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 2 से 3 जनवरी
 प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023
 विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) 19- अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
                                                                 अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक
 कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है. 03-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
 के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर की जाती है.
 से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं क्र. C-511-दो- 2-52-2021 .- श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान
 को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की         जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 23 जनवरी से 1 सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
 जाती है. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार फरवरी 2024 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया
                                                                     अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
  अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते . जाता है . से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
     क्र. बी- 362-दो- 2-53-2022.- श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान
  न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर       अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान जिला
     क्र. C-449-दो- 3-127-2009.- श्री राजीव कर्महे, प्रधान जिला   एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार
  2023 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक                    अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
  28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को मध्यप्रदेश शासन, विधि जाता है.
                                                                  पर कार्यरत रहते.
  स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) 19-03- अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
  25 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. क्र. बी- 368- दो- 2-15-2019 .- श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला
  के अंतर्गत दिनांक 16 दिसम्बर 2021 से 15 दिसम्बर 2023 तक, दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 30 दिसम्बर 2023 तक,
  अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार
                                                                   अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही
   को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की         पर कार्यरत रहतीं. अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी
   जाती है. अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान
   कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है. क्र. C-447-दो-2-15-2019 .- श्री एम . के. जैन, प्रधान जिला कीजाती है. क्र. C-513- दो- 2-2-2023.-श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान जिला
   एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दिनांक 24 से 31 जनवरी 2024 तक, अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन , प्रधान जिला एवं सत्र
   तक के अर्जित अवकाश तथा दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है . आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
   के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग                 अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं
   पूर्व मिलता था. करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक
                                                                    सत्र न्यायाधीश , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है. कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
   की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
   की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग ,          अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
    अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.   से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. जैन, उपरोक्तानुसार
    भोपाल के आदेश क्र. 3-( ए) 19-03-इक्कीस-ब ( एक ) , दिनांक
    15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन        अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
       क्र. बी-364-दो- 2-2-2023.- श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला पर कार्यरत रहते. प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार
    एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 क्रमांक 3666- इक्कीस- ब ( एक ) -2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
    दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.                  पर कार्यरत रहते.
    तक, दो दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28                 क्र. बी- 373-दो-2-50-2015.- श्री सुरेश चन्द्र पाल , प्रधान
    दिसम्बर 2023 के, एक दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम      न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पन्ना को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर
    में दिनांक 29 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और क्र. C-443-दो- 2-30-2023.- श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान जबलपुर , दिनांक 16 जनवरी 2024
                                                                    2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
    स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को दिनांक 10 से 18 नवम्बर साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं क्र. A- 229-दो-2-28-2019.- श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान
    25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और
    अनुमति प्रदान की जाती है. उपयोग करने के कारण वर्ष 2023 से 2027 तक की ब्लाक अवधि अनुमति प्रदान की जाती है. विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03-
     हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण           इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 )
     की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश ,
     सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है. भोपाल के आदेश क्र. 3-( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक कुटुंब न्यायालय , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है . वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को
      15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन        नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
     क्रमांक अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 6- इक्कीस ब ( एक) -2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में जाती है.
     से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.   दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
      दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2144

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2024

क्र. A-412- दो- 2-73-2023 .- श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 12 से 19 जनवरी 2024 तक आठ दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

क्र. A-398- दो -2-57-2020.- श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 27 जनवरी 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

2. दिनांक 16 से 20 जनवरी 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-408-दो- 2-80-2023.- श्री रामजी गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रतलाम को दिनांक 11 से 16 दिसम्बर 2023 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जातीं है.

अवकाश से लौटने पर श्री रामजी गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. A-414-दो-2-34-2023 .- श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकश स्वीकृत किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामजी गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-410-दो- 2-31-2018 .- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2023 तक, पाँच दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2024

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. C-902-दो-2-51-2020.-श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J - III) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट ( स्थापना) को दिनांक 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J- III) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

2145

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J - III) , के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-914-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्रीमती सुरभि मिश्रा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस- ब( एक) -2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम-20 ए के अनुसार- श्रीमती मिश्रा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश 262

अर्द्धवेतन अवकाश 38

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 262 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. X 38 30

क्र. C- 916- दो- 2-15-2019.- श्री एम . के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 9 से 10 जनवरी 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-921-दो- 2-52-2021 .- श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. C-925-दो- 2-60-2021 .-कु. प्रतिभा साठवणे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03 - इक्कीस-ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 2 दिसम्बर 2021 से 1 दिसम्बर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर , दिनांक 19 जनवरी 2024

क्र.-197- स्था.- श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 8 से 10 जनवरी 2024 तक कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जनवरी 2024 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार देशमुख, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो मुख्य ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2146

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 29 फरवरी 2024 कमांक. C / 2462 /

तीन-6-4/57 भाग-40

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम कमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अपनी अधिसूचना क्रमांक ए/ 1802 / तीन-6-4 / 57 भाग -40 दिनांक 13.04.2022 को अतिष्ठित करते हुए सुश्री मृणालिनी सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जबलपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-1/5/96/21 - बी (1 ) दिनांक 3 मार्च 2011 द्वारा जबलपुर, कटनी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ , दमोह, नर्मदापुरम, हरदा, छतरपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सिवनी, मण्डला, शहडोल , सीधी, सागर, सतना, पन्ना, डिण्डोरी, उमरिया, अनूपपुर और सिंगरौली जिलों की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का अधिनियम क्रमांक -49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधों, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, के विचारण करने हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिए विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है ।

न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में रहेगा ।

In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. A/ 1802 / III- 6- 4/57-40 dated 13th April 2022 , the High Court of Madhya Pradesh appoints Sushri Mrinalini Singh , Judicial Magistrate , First Class , Jabalpur to be the Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate First Class (Specially for C.B.I. Cases ) established by the Government of Madhya Pradesh vide Law & Legislative Affairs Department Notification No. F - 1 / 5 / 96/ 21 - B ( 1 ) , dated 03rd March , 2011 for the areas comprising the Districts Jabalpur, Katni , Balaghat , Betul , Chhindwara , Tikamgarh , Damoh , Narmadapuram , Harda , Chhatarpur , Narsinghpur , Rewa , Seoni , Mandla , Shahdol , Sidhi , Sagar , Satna , Panna , Dindori , Umaria , Anuppur and Singrauli for trial of offences investigated by the Special Police Establishment Act , 1946, except those specified in Chapter - III of Prevention of Corruption Act , 1988 (49 of 1988) .

The Head quarter of the Court shall be at Jabalpur .

2147

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

C / 2464 /

No.

III-6-5/14

In exercise of the powers conferred u/ s 11 (2) of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act no . 2 of 1974) and all other enabling provisions , the Judicial Magistrate First Class specified in column no . (2) is hereby designated to deal with the cases in respect of offences relating to VYAPAM Scam matters and other matters linked thereto , investigated by the Central Bureau of Investigation , by Special Task Force or by Local Police Stations for area specified in the corresponding entries in column no . (4) thereof. The Headquarter of the Courts will be at the places mentioned in column no . (3 ) .

This Notification is being issued by making partial amendment in Notification No. A/ 1919 dated 21.04.2022 Kissued in this regard in respect of designating Court of Judicial Magistrate First Class , Jabalpur for dealing with cases in respect of offences relating to VYAPAM Scam matters for the places mentioned in the following table .

TABLE

Territorial Jurisdiction

Name of Court

S. No.

Head Quarter

(4)

(3)

(2)

(1)

1.

Jabalpur

Smt. Anuja Shrivastava , JMFC , Jabalpur

Jabalpur , Chhatarpur, Narsinghpur , Damoh , Seoni , Satna , Panna, Shahdol , Katni , Anuppur, Mandla, Sagar, Chhindwara , Rewa, Sidhi , Balghat, Dindori , Umaria and Singrauli [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2148

No. C / 2466 /

III -10-40/ 78

In exercise of the powers conferred by sub- section 2 of the Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) the Court of the Judicial Magistrate First Class specified in the column no . (3) of the table below to be the Presiding Officers of the Courts for trial of cases relating to Economic Offences (as described in the Schedule of the notification of the State Government no . F.No. 1-8-79 -ΧΧΙ ( 1 ) - dated 28th June , 2007) .

The Headquarters of the said designated Courts shall be at the place of posting shown in column no . (2) and the jurisdiction shall extend to the area of the Revenue Districts shown in column no . (4) in the table below .

TABLE

14s.

Place

Area of Jurisdiction

Name of Judicial Officer

No.

(3)

(2)

(1)

Jabalpur

1

(4)

Sushri Mrinalini Singh, JMFC , Jabalpur Jabalpur , Katni , Damoh , Mandla , Dindori , Rewa , Satna, Sidhi , Singrauli , Sagar , Panna, Chhatarpur , Shahdol , Umaria & Anuppur

This Notification has been issued in supersession of earlier Notification no . A/ 1835 dated 18.04.2022 .

2149

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

भाग 1 ]

No C / 2468 / (Railway) ПІ-6-3/ 57 - IX

In exercise of the powers conferred by sub - Section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class mentioned in Column No. 2 of the table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property (Unlawful Possession) Act , 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147 , 150 to 157, 159 to 168 , 172 to 176 of the Indian Railways Act , 1989 ( Act No. 24 of 1989) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class is authorised to take cognizance , arising out of territorial jurisdiction of Railway Lands running through the territories of Revenue Districts shown in Column No. 4 of the said table with effect from the date of assumption of charge by the Magistrates . The Headquarter of the Court will be as mentioned in Column no . 3 of the table .

This notification is being issued by making partial amendment in earlier notification no . A/ 1798 dated 13.04.2022 issued in this regard .

TABLE

Territorial Jurisdiction

Headquarter

S. No.

Judicial Magistrates

(1)

(3)

(2)

4

Bhopal Shri Anurag Khare , JMFC , Bhopal

(4)

Bhopal , Sehore , Ujjain, Guna, Ashoknagar , Indore , Shajapur , Ratlam , Khandwa Burhanpur Sagar , Vidisha , Narmadapuram , Harda, Betul, Gwalior , Jabalpur , Satna , Morena , Narsinghpur , Rewa, Neemuch , Bhind , Katni , Chhatarpur , Shahdol , Umaria, Chhindwara & Sehopur . Anuppur, 2150

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024

[भाग 1

No. C / 2470 / III-6-5/ 14

In exercise of the powers conferred u/ s 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no . 2 of 1974) and all other enabling provisions, the Judicial Magistrate First Class specified in column no . (2) is hereby designated to deal with the cases in respect of offences relating to VYAPAM Scam matters and other matters linked thereto , investigated by the Central Bureau of Investigation , by Special Task Force or by Local Police Stations for area specified in the corresponding entries in column no . (4 ) thereof. The Headquarter of the Courts will be at the places mentioned in column no . (3) .

This Notification is being issued by making partial amendment in Notification No. A/ 1919 dated 21.04.2022 issued in this regard in respect of designating Court of Judicial Magistrate First Class , Jabalpur for dealing with cases in respect of offences relating to VYAPAM Scam matters for the places mentioned in the following table .

TABLE

Name of Court

Territorial Jurisdiction

S. No.

Head Quarter

(1)

(2)

(3)

(4)

3. Shri Tathagat Bhopal Yagnik , JMFC , Bhopal

Bhopal , Sehore , Raisen , Vidisha , Betul , Narmadapuram , Rajgarh (Bioara) and Harda भाग 1 ]

2151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

C / 2472 /

No.

III-6-2/2018

In compliance of the directions of Honourable the Supreme Court of India, given in Writ Petition (Civil) No. 699/2016 , Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India and Anr, the Court, particularized in the following table is hereby designated as Special Court under scheme for setting up of Special Courts for trial of criminal cases , registered against the 'Members of Parliament ' and Member of Legislative Assembly' ( sitting and former) in the State of Madhya Praesh .

The Headquarter of the Special Court and the respective jurisdiction will be as detailed in the following table .

This notification is issued by making partial amendment in Sr. No. 2 of the table in the earlier Notification No. B / 8125 dated 14.12.2021 issued by the High Court of M.P. in this regard .

TABLE

Cadre

Place ( Headquarter )

S. No.

2.

Judicial Bhopal

Magistrat

e First Class

Territorial Jurisdiction

Judge/ Magistrate

Shri Tathagat Yagnik , JMFC

Bhopal , Sehore , Raisen, Narmadapuram , Harda , Rajgarh , Sagar, Betul and Chhindwara Vidisha ,

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार ( डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिशमेंट ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024

2152

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 13 फरवरी 2024

क्र.- अवकाश-228.- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर, को दिनांक 5 से 6 फरवरी 2024 तक, दो दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 4 फरवरी 2024 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, के पद पर कार्यरत रहते.

इन्दौर , दिनांक 27 जनवरी 2024

क्र. - अवकाश - 161.- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर , को दिनांक 11 से 12 जनवरी 2024 तक, दो दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 15 जनवरी 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा , यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

इन्दौर, दिनांक 21 फरवरी 2024

क्र.- अवकाश -298 .- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 3 से 9 फरवरी 2024 तक, सात दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम. व्ही. आर. बालाजी सर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 29 March 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-03-29.13.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-03-29.13.Ordinary.