मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2024- चैत्र 9 , शक 1946
क्रमांक 13 ]
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग १
राज्य शासन के आदेश
दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 , 7 जनवरी तथा 29, 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2024
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 1-13-2024-5- एक. श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे (2009) , प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाशकाल में सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2024
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ज्योति शर्मा , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई- 5-1174 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे (2018 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , खरगौन को दिनांक 8 जनवरी से 28 जून 2024 तक, एक सौ तिहत्तर
1845
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1846
भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2024
भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2024
क्र. 506-1893288-2024- साप्रवि( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति
क्र. ई-5-1220- आयएएस- लीव-5- एक.-( 1 ) श्रीमती संघमित्रा महोदय, श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
गौतम, भाप्रसे ( 2016 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को ओएसडी-कम- पी.पी.एस. , मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के
को दिनांक 7 से 16 फरवरी 2024 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया प्रस्ताव क्र. सी-1503- ( दो-1-21-2023 ) , दिनांक 8 फरवरी 2024
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक केअनुक्रम में, दिनांक 17 से 25 जनवरी 2024 तक नौ दिन का पूर्ण
17, 18 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय
प्रदान की जाती है. न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के
अंतर्गत प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे को क्र. 508-1893218-2024- साप्रवि ( 1 ).-माननीय न्यायाधिपति
अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, महोदय, श्री दुप्पाला वेंकट रमन, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया को ओएसडी-कम- पी.पी.एस. , मान. उच्च न्यायालय , जबलपुर के
जाता है . प्रस्ताव क्र . सी- 1798- ( दो- 1-20-2023 ) , दिनांक 12 फरवरी 2024
(3) अवकाशकाल में श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे को अवकाश केअनुक्रम में, दिनांक 16 से 19 जनवरी 2024 तक चार दिन का पूर्ण
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश
पूर्वमिलता था. (वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान
कीजाती है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे क्र. 510-1892467-2024- साप्रवि( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति
अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं. महोदया, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, को ओएसडी-कम- पी.पी.एस. , मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के
वीरा राणा, मुख्य सचिव. प्रस्ताव क्र. सी-1501-( दो- 1-6-2024 ) , दिनांक 8 फरवरी 2024
के अनुक्रम में, दिनांक 5 से 9 फरवरी 2024 तक पाँच दिन का पूर्ण
वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के
संशोधन आदेश पूर्व में दिनांक 3 एवं 4 फरवरी 2024 के तथा अवकाश के पश्चात्
में दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ
भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2024 उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें )
क्र. ई- 5-723- आयएएस - लीव-5 -एक. इस विभाग के समसंख्यक अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2023 द्वारा श्री मनीष सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) , भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2024
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन, विभाग को दिनांक 11 क्र. 539-1896341-2024- साप्रवि( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति
दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक, बाईस दिन का एक्स- इंडिया महोदय , श्री राजेन्द्र कुमार- IV , उच्च न्यायालय खण्डपीठ, मध्यप्रदेश,
अर्जित अवकाश , दिनांक 9 एवं 10 दिसम्बर 2023 तथा 2 , 3 जनवरी ग्वालियर को ओएसडी मान. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्र.
2024के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत सी-1953-(दो- 1-26-2023 ) , दिनांक 15 फरवरी 2024 के अनुक्रम
किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अवकाश में से में, दिनांक 14 से 22 दिसम्बर 2023 तक नौ दिन का पूर्ण वेतन तथा
दिनांक 2 एवं 3 जनवरी 2024 के अवकाश को निरस्त किया भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन
जाता है. तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की
जाती है.
(2) आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2023 की शेष कंडिकाएं (2-6 )
यथावत रहेंगी. क्र. 537-1896205-2024- साप्रवि( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति
महोदय, श्री बिनोद कुमार द्विवेदी , उच्च न्यायालय खण्डपीठ, मध्यप्रदेश,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ग्वालियर को ओएसडी मान. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्र.
धरणेन्द्र कुमार जैन , उपसचिव " कार्मिक". सी-1951-(दो-1-4-2024 ) , दिनांक 15 फरवरी 2024 के अनुक्रम
में, दिनांक 16 से 19 जनवरी 2024 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2024 भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व मेंदिनांक
13 से 15 जनवरी 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक
क्र. एफए6-34-2015- एक( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 से 21 जनवरी 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने
316( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, कीअनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवाशर्तें) अधिनियम,
डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी , प्राध्यापक ( अर्थशास्त्र) , अवधेश प्रताप सिंह 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
विश्वविद्यालय, रीवा को, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य पद मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हैं. रंजना पाटने, उपसचिव.
1847
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2024
संशोधित अधिसूचना
फा. क्र. 1327- इक्कीस- ब- ( एक ) 2024.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई ) -17-2016- इक्कीस- ब ( एक ) -2311/19 , दिनांक 5 अप्रैल 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, जिला न्यायाधीश स्तर से निम्न अर्थात व्यवहार न्यायाधीश स्तर के नीचे दी गई सारणी में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
न्यायिक अधिकारी का नाम
स्थान
क्र.
(सिविल न्यायाधीश स्तर )
(3)
(2)
श्री मोहित परसाई, चौदहवें व्यवहार, न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर. ". " ग्वालियर
(1) "4
F. No. 1327 --XXI - B ( 1 )-2024. In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act, 2015 (No. 4 of 2016) , the State Government , with the concurrence of Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this department's Notification No. 17 (E) 17-2016- XXI-B(1 ) 2311-2019, dated 5th April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- I, dated 17th May 2019 , namely:-
AMENDMENT
In the said notification, in the Table for Serial Number 4 for (Civil Judge Level ) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
TABLE
Place
S. No.
Name of the Judicial Officers (Civil Judge Level ) (3)
(2)
(1)
Gwalior
Shri Mohit Persai , XIVth Civil Judge , Senior Division Gwalior. " .
"4
फा. क्र. 1328 - इक्कीस-ब ( एक ) -2024.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251- इक्कीस- ब ( एक ) -13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 80 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1848
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
क्र.
पदस्थापना का स्थल
(3) उज्जैन (1) "80.
(2) श्री कुशाग्र अग्रवाल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, उज्जैन.
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(6) उज्जैन.".
(5) उज्जैन
(4) उज्जैन
F. No. 1328- XXI- B ( 1 ) -2024. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 - XXI- B ( 1 ) 13 , dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I, dated 24th May , 2013 , Namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the Table for Serial Numbers 80 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
S. No. Name of Nyayadhikari Place of Posting
(3) Ujjain (1) "80.
(2) Shri Kushagra Agrawal , I Civil Judge Junior Division, Ujjain .
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya
Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate level
(6) Ujjain.".
(5) Ujjain
(4) Ujjain
फा. क्र. 1329- इक्कीस ब (एक)-2024.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251 -इक्कीस- ब ( एक ) -13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 16 तथा 67 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
क्र.
पदस्थापना का स्थल
(2)
(3) छतरपुर (1) "16 . श्री महेन्द्र सिंह रावत , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, छतरपुर.
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(6) छतरपुर
(5) छतरपुर
(4) छतरपुर 1849
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
(3) लखनादौन (1) 67.
(2) श्रीमती प्रेमलता बोराना, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, लखनादौन.
(6) लखनादौन.".
(5) लखनादौन
(4) सिवती
F. No. 1329-XXI - B ( 1 )-2024 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17(E) 43-2009-2251 - XXI- B ( 1 ) 13 , dated 10thMay , 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - I , dated 24th May , 2013 , Namely :-
AMENDMENT
In the said notification, in the Table for Serial Numbers 16 and 67 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
TABLE
Name of Nyayadhikari
S. No.
Place of Posting
(3) Chhatarpur (1) "16 .
(2) Shri Mahendra Singh Rawat, III Civil Judge Senior Division , Chhatarpur
Lakhnadon 67.
Smt . Premlata Boarana, II Civil Judge Senior Division Lakhņadon.
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya
Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate level
(6) Chhatarpur
(5) Chhatarpur
(4) Chhatarpur
Lakhnadon . " .
Lakhnadon
Seoni
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्डव, सचिव.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2024
क्र. 333-63-2018 - बी- ग्यारह . राज्य शासन, एतद्वारा , श्री आलोक नागर, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं मध्यप्रदेश की अवकाश अवधि में श्री सिबि चक्रवर्ती एम. सचिव, मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.
श्री नागर की अवकाश अवधि में श्री सिबि चक्रवर्ती एम. सचिव , मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , को भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 ( क्रमांक 9 सन् 1932 ) की धारा 57 की उपधारा ( 1 ) के तहत् रजिस्ट्रार नियुक्त करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये अधिकृत किया जाता है.
क्र. 335-63-2018 - बी- ग्यारह . राज्य शासन, एतद्वारा, बुक ऑफ फाइनेसिंयल पावर ( Book of finanacial Power ) 2012 भाग- 1 के सेक्शन 1 के बिन्दु क्रमांक 1.2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में श्री आलोक नागर, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं के स्थान पर श्री सिबि चक्रवर्ती एम. सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं भोपाल को कार्यालय प्रमुख एवं बीसीओ (Budget Controlling Officer ) के पद का भी प्रभार सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1850
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 मार्च 2024
क्र. एफ 11-29-2004-उन्तीस - 2.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी , 2024 से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड ऑर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल ( 81 ) ( ए) ( ई ) ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती स्मिता भारद्वाज, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन का अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 2 वर्ष अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया गया है.
होगी. 2. उक्त आदेश में एतद्वारा संशोधन कर अब यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2024
क्र. एफ 4-2-06-0001-2024-तैंतीस.- राज्य शासन, एतद्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजी भागीदारी ( PPP ) के तहत् निजी ऑपरेटर के सहयोग से राज्य के भीतर वायु सेवा संचालन की सहमति प्रदान की जाती है.
उक्त आदेश मंत्रि- परिषद् के आदेश आयटम क्रमांक 15 , दिनांक 27 फरवरी 2024 के संदर्भ में जारी किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील दुबे, उपसचिव.
आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-3 , भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024
क्र. 767-1610882-2023-1-उनसठ.- विभागीय आदेश क्रमांक-2760-1610882-2023-1- उनसठ, दिनांक27 सितम्बर 2023 द्वारा डॉ. अंतिम नलवाया, जिला आयुष अधिकारी, भोपाल को आयुष संचालनालय में ड्रग इंस्पेक्टर ( आयुर्वेद ) के पद पर पदस्थ किया गया है.
2. डॉ. नलवाया की पदस्थापना संचालनालय एवं जिला आयुष कार्यालय में होने के कारण जिला आयुष कार्यालय का कार्य प्रभावित होने के कारण पूर्व में जारी विभागीय आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2023 को निरस्त करते हुए, डॉ. अंतिम नलवाया ड्रग इंस्पेक्टर ( आयुर्वेद ) को पूर्व पदस्थापना जिला आयुष अधिकारी , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना देवड़ा, उपसचिव.
1851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश
बालाघाट, दिनांक 22 मार्च 2024
क्र. 1434- व.लि. - 1-2024.- इस कार्यालय का आदेश क्र. 141- व.लि.-1-2024 , दिनांक 5 जनवरी 2024 द्वारा दिनांक 26 मार्च 2024 दिन मंगलवार को होली के दूसरे दिन का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है . वर्तमान में लोक सभा चुनाव कार्य को देखते हुये उक्त स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए दिनांक 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को कजलिया का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.
गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पांढुर्णा, मध्यप्रदेश
पांढुर्णा, दिनांक 28 फरवरी 2024
क्र. 329-वित्त लि. - 2024 .- मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा 34( क) के अनुसार पांढुर्णा जिले में निम्नानुसार अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) को, इस अधिनियम के अंतर्गत, पंजीयक, लोक न्यास की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती है:-
राजस्व अनुभाग का नाम
(2)
स.क्र. (1)
1
अनुभाग , पांढुर्णा
2
अनुभाग , सौंसर
राजस्व अधिकारी (3)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पांढुर्णा
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सौंसर
अजय देव शर्मा, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
बुरहानपुर, दिनांक 8 जनवरी 2024
क्र.-क- व.लि.- 2024-168.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्र. एम- 3-23-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भव्या मित्तल , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, वर्ष 2024 के लिये जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में 03 ( तीन ) स्थानीय अवकाश ( LOCAL HOLIDAY ) घोषित करती हूं:-
पर्व/त्यौहार दिनांक
क्र.
(3) (2)
(1)
पोला पिठोरा 2 सितम्बर 2024
1
विवरण
(5) दिन (4)
सोमवार
सम्पूर्ण जिले के लिये
सम्पूर्ण जिले के लिये बुधवार
अनंत चतुर्दशी का दूसरा दिन
18 सितम्बर 2024
2
दुर्गानवमी (महानवमी) 3 11 अक्टूबर 2024
सम्पूर्ण जिले के लिये शुक्रवार
यह अवकाश बैंक एवं कोषालय/उप कोषालय पर लागू नहीं रहेगा.
भव्या मित्तल, कलेक्टर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
1852
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 14 मार्च 2024
प्र. क्र. 0023- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(4)
(3)
(2)
8.6776
बम्होरी अब्दा
जतारा
(1) टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
(5) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0024- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
23.2621
वहारू ताल
जतारा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
1853
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0025- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
केन- बेतवा लिंक परियोजना के
12.4214
देवराहा
जतारा
टीकमगढ़
अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0026- अ - 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
18.1773
मचौरा
जतारा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1854
प्र. क्र. 0027- अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
15.3313
राजनगर
जतारा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0028 - अ-82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
38.6454
टांनगा
जतारा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
1855
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0029- अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
केन- बेतवा लिंक परियोजना के
42.3900
जेवर
लिधौरा
टीकमगढ़
अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0030- अ -82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
10.7219
लिधौरा मर्दनपुरा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
1856
प्र. क्र. 0031 - अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
34.3339
मेंदवारा
लिधौरा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0032 -अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(1)
5.2714
(3) मौंथी
लिधौरा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
1857
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0033 - अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
एवं 12
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
19.4058
नुना
लिधौरा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0034- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
14.4223
पचघरा
लिधौरा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
[भाग 1
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1858
प्र. क्र. 0035 - अ- 82-2023-24 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है. कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन
का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
केन- बेतवा लिंक परियोजना के
4.9716
पचोरा
लिधौरा
टीकमगढ़
अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0036- अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन
का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
केन-बेतवा लिंक परियोजना के
33.8304
तगेडी
लिधौरा
टीकमगढ़
अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
1859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0037 - अ -82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
केन- बेतवा लिंक परियोजना के
9.9455
उपरारा चक्र-2
लिधौरा
टीकमगढ़
अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0038- अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
अनुविभागीय अधिकारी (रा. )
11.4866
उपरारा खास
लिधौरा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1860
प्र. क्र. 0039- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12
भूमि का वर्णन
का वर्णन
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
35.7390
बम्होरीकला
पलेरा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0040 - अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन
का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
70.4500
बराना
पलेरा
टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी ,
जतारा.
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
1861
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0041 - अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
9.7148
वरकछार
पलेरा
टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 0042- अ - 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
33.9591
पलेरा
टीकमगढ़
वसतगुंवा
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1862
प्र. क्र. 0043 - अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
32.2972
भटगोरा
पलेरा
टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा .
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0044- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(1)
75.2761
(3) चरी
पलेरा
टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
1863
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0045 - अ- 82-2023-24.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
एवं 12
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
भूमि का वर्णन
का वर्णन
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
केन- बेतवा लिंक परियोजना के
15.1987
छिदारा
पलेरा
टीकमगढ़
अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0046- अ-82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
केन- बेतवा लिंक परियोजना के
38.3194
पलेरा
गुडा निज पाली
टीकमगढ़
अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1864
प्र. क्र. 0047 - अ - 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
एवं 12
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
भूमि का वर्णन
का वर्णन
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
केन-बेतवा लिंक परियोजना के
28.8658
इटायली
पलेरा
टीकमगढ़
अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0048- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन; पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(1)
24.7510
(3) जरया
पलेरा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
1865
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0049 - अ - 82-2023-24.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
एवं. 12
धारा 11 की उपधारा ( 1 )
भूमि का वर्णन
का वर्णन
के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
केन- बेतवा लिंक परियोजना के
12.2047
जिटकोरा
पलेरा
टीकमगढ़
अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , केन - बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0050- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
केन- बेतवा लिंक परियोजना के
15.0525
मोर रमन्ना
पलेरा
टीकमगढ़
अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
1866
प्र. क्र. 0051 - अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
15.4189
मगरई
पलेरा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0052 - अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(2)
(1)
29.9683
(3) पाली
पलेरा
टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी,
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
1867
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0053- अ -82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन
का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
18.7372
पलेरा
फूलपुर
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0054- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
57.3054
पलेरा रामनगर बुजुर्ग
टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी,
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
जतारा.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा, जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1868
प्र. क्र. 0055 - अ - 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
5.5842
पलेरा
टीकमगढ़
रमपुरा उर्फ निबावरी
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0056- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
30.3578
रतवास
पलेरा
टीकमगढ़
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन- बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2, बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
1869
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0057- अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(6) (3)
(5)
(1)
(2)
पलेरा
2.1041
टीकमगढ़
सिमराखुर्द
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी जतारा.
केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा , जिला टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, केन - बेतवा लिंक परियोजना , जल संसाधन संभाग क्र. 2 , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 23 फरवरी 2024
भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-23-24 - पत्र क्र.- 728- भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(5)
(4) 2.0000
(1) सतना
कार्यपालन यंत्री,
(3) ऊजेनी
(2) बिरसिंहपुर
बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्र . 3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना नहर के अंतर्गत मझगवां शाखा नहर योजना के मुख्य नहर / वितरक नहर / माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1870
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
[भाग 1
भू-अर्जन- प्र. क्र. अ-82-23-24- पत्र क्र.-729 - भू- अर्जन-2024.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(1) सतना
(3) बांधी
(4) 4.5640
(2) बिरसिंहपुर
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्र. 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट- II के अंतर्गत मझगवां शाखा नहर योजना के मुख्य नहर / वितरक नहर / माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र. 730- भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4)
(1) सतना
(3) बरा
5.0200
(2) बिरसिंहपुर
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्र. 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना नहर के अंतर्गत मझगवां शाखा नहर योजना के मुख्य नहर / वितरक नहर / माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
1871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र. - 731 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(2)
ग्राम (4) 3.100 (1) सतना
(3) बिरसिंहपुर सुजावलकला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्र. 3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. )
(6) बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट- II के अंतर्गत मझगवां शाखा नहर योजना के मुख्य नहर/वितरक नहर/माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1872
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 150-भू-अर्जन- 2023-24
रायसेन, दिनांक 14 मार्च 2024
भू-अर्जन प्र.क्र. 01/अ-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
तहसील
क्रमांक
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(ह.में)
4
3
2
1
कुल 3.457 हे .
उदयपुरा
रायसेन म.प्र.
ग्राम चौरास प. ह.नं. 34 रा. नि.म. तहसील उदयपुरा
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र ..
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि
भूमि स्वामी का नाम क्र.
2
1
1 ओमप्रकाश आ. छोटेलाल राजपूत
2 द्रोपतीबाई बेवा नर्मदा सिंह राजपूत
3 सुरेन्द्र सिंह आ. भगवान सिंह राजपूत
4 हरीबाई बेवा बालमोहन, प्रिंयका, वंदना, अर्चना, अंजली , रामदेवी पुत्री बालमोहन राजपूत
लक्ष्मन सिंह आ.धीरज सिंह मेहरा
5
खसरा क्र. भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
5
4
3
0.036
0.728
454/2/2
0.060
0.772
483/3
0.187
1.274
484/4
0.218
0.869
484/6
0.129
0.129
485 1873
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
6 राजकुमार आ. भगवानसिंह राजपूत 486 0.085 0.085
7 राजकुमार आ. भगवानसिंह राजपूत 487 0.214 0.160
8 दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण 476 0.621 0.128
9 दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण 477 0.150 0.080
10 श्रीराम जानकी मंदिर व्यवस्थापक सियारामदास मंहत 478/1 0.972 0.028
11 दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण 474 0.138 0.138
12 दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण 479 0.214 0.088
13 दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण 480 0.033 0.033
14 गोधन सिंह आ. रामचरन राजपूत 481/1 0.578 0.245
15 गिरवर सिंह आ. नर्मदा सिंह राजपूत 481/2 0.582 0.135
16 ओमशंकर आ. बीरन सिंह राजपूत 295 0.420 0.130
17 जीवन सिंह आ. मोकम सिंह राजपूत 297 0.202 0.084
18 उत्तम आ.प्रेमसिंह राजपूत 284/1/1 1.214 0.056
19 राजकुमार आ. मेहरवान सिंह राजपूत 284/1/2 0.121 0.004
20 राकेश सिंह आ.मेहरवान सिंह राजपूत 284/1/3 0.121 0.040
21 श्रीराम जानकी मंदिर व्यवस्थापक सियारामदास मंहत 284/2 0.809 0.020
22 ओमशंकर आ.बीरन सिंह राजपूत 293 0.247 0.008
23 रणजीत सिंह आ. भरत सिंह 294 0.235 0.235
24 रणजीत सिंह आ. भरत सिंह 291 0.142 0.142
25 रणजीत सिंह आ. भरत सिंह राजपूत 292 0.283 0.036
26 गोधन सिंह आ. रामचरन राजपूत 290/1 0.065 0.065
27 गिरवर सिंह आ. नर्मदा सिंह राजपूत 290/2 0.064 0.064
28 दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण 289 0.761 0.340
29 दीपक कुमार आ. अवधनारायण जाति ब्राहम्ण 287 0.170 0.170
30 राजकुमार आ. भगवानसिंह राजपूत 484/5 0.337 0.040
31 कोसियाबाई बेवा टन्टू जाति चमार 285/2/14 0.493 0.094
32 हीरालाल आ.जीवन जाति चमार 285/2/5 0.492 0.088
33 वीरा आ. सम्मर जाति धोबी 285/2/3 0.492 0.063
34 कमलेश ,रामसिंह आ. फूलसिंह, सविता पुत्री छोटेलाल, 273/1
1.586 0.028
गुलजार सिंह रतन सिंह आ.अनत सिंह राजपूत
15.613 3.457
1. यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013 की धारा 11
(1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
2. सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती
बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और
उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और
अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य काग्र करने के लिए प्राधिकृत करती
है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी
अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार
नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं
करेगा । 1.
4. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60
दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्त्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष भू- अर्जन
शाखा बरेली/रायसेन में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर
(भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन
अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में
कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री
रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर
किया जा सकता है ।
8. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्त्ति अधिसूचना प्रकाशन
की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट
http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1874
प्र.क्र . 152- B-121-23-24
रायसेन, दिनांक 15 फरवरी 2024
अंर्तगत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) चुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गर्दै अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम कस्वा बेगमगंज के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्ष और पारदर्शिका वा अधिकार अनिनिगण 2013 (क्र.2 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः- A
बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध
परियोजना का नाम :
भूमि का विवरण
:- रायसेन 1 जिला
:- बेगमगंज 2 तहसील
:- कस्वा बेगमगंज 3 ग्राम
-
4 पटवारी हल्का नम्बर
हैं०
5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हैं० में
::अनुसूची -01:
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नाम स.क्र .
3
2
1
कच्चा मकान और पक्का मकान
346
1
कच्चा मकान और पक्का मकान
346
2
कच्चा मकान
346
3
पक्कामकान
346
4
4 Hahim
340
कच्चा मकान
428
6
पक्का
384
7
पक्का
385
8
पक्का 9
871/385
मकान का प्रकार
निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्ग०मी०) में
5 4
139.37 भोजराज पिता श्री रामरतन शर्मा
139.37
हरी शंकर पिता रामरतन शर्मा
84.37 प्रेम नारायण पिता रामरतन शर्मा
24.86
सोनू पिता नत्थू कुशवाहा
24.86 बनवीर पिता गत्थू कुशवाहा
27.54 समीर कुरेशी पिता रिजवान कुरेशी
47.13 मरघट
47.13 शमशान घाट
770.000 ईदगाह
1304.63 (वर्ग०मी०)
0.130 हे०
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू. -2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
1875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 15 मार्च 2024 क्र. 925-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम- ललचहा
(घ) क्षेत्रफल- 0.7040 हे ०
अर्जित रकवा
खसरा नं०
क्र०
0.0700
7/1
1
0.1000
7/2
2
0.0200
8/1
3
0.0040
8/2
4
0.2900
10/1
5
0.2100
6
10/3/1
0.0100
11/3/1
7
0.7040
योगः-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक 01 नागौद , जिला सतना (म० प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अमिलिया सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1876
क्र. 930-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम- मढ़ा
(घ) क्षेत्रफल- 0.2050 हे 0
अर्जित रकवा
खसरा नं०
क्र०
0.0400
463/1
1
0.0110
464/1
2
0.0570
465
3
0.0970
466/2/1
4
0.2050
योग:-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद , जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मढ़ा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1877
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 931-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन. के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम- सतना पट्टी छींदा
(घ) क्षेत्रफल- 2.3590 हे०
अर्जित रकवा
क्र०
खसरा नं०
0.0020
257
1
0.0660
258
2
0.0910
259
3
0.1510
263
4
0.1850
5
266/1
0.1250
6
266/2
0.0420
7
265/2
0.1170
8
240/1
0.1170
240/2
9
0.0110
10
241/1
0.1690
161
11
0.0120
159
12
0.2180
13
158/1
0.1800
14
157
0.0740
15
154/1
0.1300
16
153/1
0.1380
17
153/2
0.1450
18
153/3 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1878
19
150/2
20
151/1/2
151/2/1 22
92 23
24
93/1
93/2 25
93/3 26
93/4 27
152/1 28
योगः-
0.0070
0.0400
0.1240
0.0480
0.0010
0.0140
0.0260
0.0530
0.0660
0.0070
2.3590
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद, जिला सतना (म ० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अमिलिया सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1879
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 932-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम- गंगवरिया
(घ) क्षेत्रफल- 7.3760 हे ०
क्र० खसरा नं ० अर्जित रकवा
1 522 0.0740
2 523/2 0.1600
3 1127 0.1200
4 1130/2 0.2610
5 1133/1 0.4360
6 1134/2 0.0350
7 531 0.0450
8 1059/2 0.7210
9 1060/2 0.2840
10 1146/2 0.0840
11 1026/3/1 0.2490
12 1130/1 0.1650
13 1027/2/2
0.1050
14 1060/4 0.3140
15 1035/2 0.1100
16 525/1/1 0.3620
17 527/1/2/4 0.1150
18 528 0.0050
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1880
19 529 20 1144 21 1145 22 1124 23 1125 24 1126 25 1031 26 524/1 27 1121 28. 1122 29 527/1/2/1 30 527/1/1 31 1026/3/2 32 527/1/2/3 33 1088/2/1 34 26/1/1 35 523/1 36 526/1/2 37 527/1/1/2 38 1027/2/3 39 1088/3 40 1088/2/2 41 1088/2/3 42 1146/1 43 1035/3
योगः-
0.0090 0.4910 0.0520 0.0110 0.0050 0.2150 0.0630 0.0320 0.0660 0.0500 0.1980 0.0420 0.2490 0.1040 1.1390 0.01 0110 1.0250 0.0240 0.0520 0.0900 1.1900 0.1390 0.1390 0.1900 0.1450
7.3760
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक 01 नागौद , जिला सतना (म० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1881
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 933-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम- बराज
(घ) क्षेत्रफल- 0.6220 हे0
खसरा नं०
अर्जित रकवा
क्र०
1
0.0080
104
2
102
0.0060
103
0.2240
3
4
106
0.0100
5
0.0210
96/1
6
0.0120
96/2/1
7
0.0120
96/2/2
0.0250
8
96/3
9
0.0300
96/4
10
0.0320
96/5
0.0110
11
96/6
12
95
0.0810
13
0.0020
93
14
0.0090
92/1
15
0.1390
92/2
0.6220
योग:-
A
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म ० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बराज माईनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1882
क्र. 935-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम- आमा
(घ) क्षेत्रफल- 10.6520 हे०
अर्जित रकवा
खसरा नं०
क्र०
1.4900
1
334/1/1
1.9000
13/1
2
0.2220
19/3/1/1
3
0.0210
19/3/1/2
4
0.2020
19/28/1
5
0.2020
19/28/2
6
0.2430
19/3/2
7
0.0200
19/7/1/1
8
0.0240
19/7/1/2
9
0.0240
19/7/1/3
10
0.0490
19/19
11
0.0490
19/20
12
0.0610
19/21
13
0.1900
19/44/1
14
0.1900
19/44/2
15
0.2020
19/44/3
16
0.1090
21/1/1
17
0.1690
18 1883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
22/1/1 19
22/1/2/1 20
21
25/3 22
25/4 23
35/2/1 24
35/2/2/1 25
35/2/2/2/1 26
35/2/2/2/2 27
35/3 28
36/4/5 29
36/4/2 30
36/4/3 31
36/4/4 32
36/3 33
36/5/1 34
36/5/2 35
36/6/1 36
36/6/2 37
36/8/1 38
36/8/2 39
36/9/2 40
36/9/1 41
36/11/2/2/2 42
36/11/2/2/1 43
36/11/2/1 44
36/11/1 46
36/13/2 47
0.1130
0.0320
0.0890
0.0850
0.2430
0.0690
0.1390
0.0700
0.2810
0.0400
0.1000
0.1740
0.0910
0.1000
0.3150
0.0810
0.0810
0.0730
0.0690
0.0200
0.0200
0.1010
0.1010
0.2190
0.0540
0.1090
0.0550
0.0600 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1884
37/1 48
20/1/1 49
20/1/2 50
20/1/3 51
20/2/1 52
20/2/2 53
334/4/1 54
334/3 55
333/4/1/1/4 56
334/4/2 57
33/9/2 58
योगः-
0.8100
0.0170
0.1370
0.1370
0.0610
0.0610
0.1500
0.4050
0.1940
0.1570
0.1720
10.6520
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक 01 नागौद , जिला सतना (म ०प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के मढ़ा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1885
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 936-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम- रोहनिया
(घ) क्षेत्रफल- 1.3800 हे ०
अर्जित रकवा
खसरा नं०
क्र०
0.0110
21
1
0.1820
22
2
0.0270
44/1
3
0.0270
44/2
4
0.1300
45
5
0.1660
54
6
0.1680
55
7
0.2090
56
8
0.0140
57
9
0.0100
78/3
10
0.1580
79/1
11
0.1580
79/2
12
0.1180
13
79/3
1.3800
योगः-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद , जिला सतना (म० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सड़वा साइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1886
क्र. 937-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः निजी खाता
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम- पिपरी
(घ) क्षेत्रफल- 2.3360 हे ०
अर्जित रकवा
खसरा नं०
क्र०
0.1260
69/1/1/1
1
0.0050
70
2
0.0050
81
3
0.0160
82/1/2
4
0.0500
82/1/7
5
0.0060
83/1/2
6
0.0820
83/2/1
7
0.0010
83/2/1
8
0.2050
84/1/1
9
0.0110
85/1/1
10
0.1440
87/1/1/1
11
0.0060
86/1/1/1
12
0.0840
13
0.1500
14
0.0060
18/1/1/1/6
15
0.0100
16
17
0.0160
253/2, 254
18
253/1
20
0.0260 1887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
252/1/1/1 21
88/1 22
89/1 23
61/2 24
53/1/1 25
53/2/2 26
53/282 27
54/1/1/1 28
55 29
49/2/1/1 30
49/277/1/1 31
48/2 32
47/1/1 33
47/2 34
47/3 35
46/1 36
46/275/1/1/1 37
38
39
18/1/1/1/9 40
योगः-
0.0160
0.0010
0.1490
0.2550
0.0300
0.0060
0.0100
0.0020
0.1000
0.1650
0.0200
0.0630
0.1070
0.0940
0.0280
0.0290
0.2340
0.0630
0.0070
2.3360
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बिकरा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
1888
क्र. 938- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम- रोहनिया
(घ) क्षेत्रफल- 0.5170 हे०
अर्जित रकवा
खसरा नं०
क्र०
0.0200
15/2
1
0.3100
17
2
0.5700
20
3
0.2150
21
4
0.2550
37
5
0.3900
22
6
0.0070
23
7
0.0980
33/1
8
0.0480
38/2
9
0.4980
33/2
10
0.0550
38/1
11
2.4660
योगः-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1889
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 939-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम- खखरौंधा
(घ) क्षेत्रफल- 2.2120 हे0
खसरा नं० क्र०
6
1
15 2
16 3
19 4
20 5
31/2 6
30/1 7
30/2/1/1/1/2 8
30/2/1/1/2 9
29/4 10
203 11
202/1/1 12
202/1/2 13
202/2 14
201 15
207/1/1 16
207/2 17
अर्जित रकवा
0.2150
0.1100
0.0300
0.0590
0.0550
0.0100
0.1500
0.1350
0.1350
0.0900
0.0790
0.0300
0.0300
0.0790
0.1300
0.0050
0.1470 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1890
206/1 18
206/2 19
208/1 20
209/1 21
209/2 22
210/1 23
24
211/2 25
211/3/1 26
211/3/2 27
18 28
205 29
योगः-
0.0090
0.1090
0.0080
0.2720
0.0660
0.0080
0.0220
0.0840
0.0420
0.0420
0.0010
0.0600
2.2120
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक 01 नागौद , जिला सतना (म ० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अमिलिया माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1891
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 940-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम- नौनिया
(घ) क्षेत्रफल- 0.2960 हे ०
अर्जित रकवा
खसरा नं०
क्र०
0.0830
18
1
0.0040
17
2
0.0060
16
3
0.0080
15
4
0.0080
2/1
5
0.0200
2/2
6
0.0420
3
7
0.0080
4
8
0.1170
1/1
9
0.2960
योग :-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अतरौरा सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1892
क्र. 941-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता (क) जिला सतना (ख) तहसील- नागौद (ग) नगर /ग्राम- भुलनी (घ) क्षेत्रफल- 0.3130 हे0
खसरा नं० क्र०
70
1
71
2
74
3
75
4
76
5
78
6
योग:-
अर्जित रकवा
0.0290
0.0250
0.1700
0.0110
0.0300
0.0480
0.3130
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म ० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सड़वा सब माईनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 942-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम- बूढ़ी
(घ) क्षेत्रफल- 2.1150 हे0
खसरा नं० क्र०
22
1
25/1 2
28/1 3
31/1 4
32/1 5
6
32/2
66/1 7
69 8
70 9
71 10
86 11
12
73/1
74/1/1 13
75/1 14
74/2 15
योग:-
अर्जित रकवा
0.1470
0.1590
0.1760
0.3210
0.0170
0.0170
0.3270
0.0160
0.3220
0.0010
0.0580
0.0700
0.2840
0.0080
0.1920
2.1150
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद , जिला सतना (म० प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बड़ोहरा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1894
क्र. 943-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- निजी खाता (क) जिला सतना (ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम- तिलौरा (घ) क्षेत्रफल- 0.5150 हे0
खसरा नं० क्र०
19/1/1 1
20/1/1 2
21 3
35/2/1/1 4
13/1/2/2 5
14/2/2 6
योगः-
अर्जित रकवा
0.0350
0.0450
0.2510
0.1000
0.0730
0.0110
0.5150
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद, जिला सतना (म ०प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सड़वा माइनर एवं विकरा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 944-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम- बधाव उबारी
(घ) क्षेत्रफल- 2.2070 हे ०
अर्जित रकवा
क्र०
खसरा नं०
1 254/1 0.4220
2 256/1 0.0910
3 249 0.0900
4 63/1 0.2050
5 59 0.1760
6 60/1 0.0110
7 60/2 0.0050
8 251/2 0.2080
9 250 0.4690
10 251/1 0.2200
11 253/1 0.1150
12 263 0.0940
13 265/1 0.1010
योग :- 2.2070
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद , जिला सतना (म० प्र ० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1896
क्र. 945-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः निजी खाता
(क) जिला सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम- हिनौता
(घ) क्षेत्रफल- 0.5249 हे०
अर्जित रकवा
खसरा नं०
क्र०
0.4149
1
85/2
0.1100
86
2
0.5249
योगः-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद, जिला सतना (म०प्र ० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1897
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 946-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता (क) जिला सतना (ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम- अतरौरा
(घ) क्षेत्रफल- 0.5170 हे ०
खसरा नं० क्र०
65 1
67 2
70/1 3
70/2 4
70/3 5
71/1 6
105/1 7
105/2 8
105/3 9
104 10
योगः-
अर्जित रकवा
0.0540
0.0830
0.0180
0.0180
0.0180
0.1530
0.0050
0.0800
0.0450
0.0430
0.5170
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद, जिला सतना (म ०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत अतरौरा सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1898
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 10-अ-82-23-24- भू-अर्जन-24-2335
सागर, दिनांक 15 मार्च 2024
मौजा परासरीकलां पटवारी हल्का नं . 24 तहसील राहतगढ
(देखिये धारा 19 एवं 21)
:: अधिसूचना::
भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1 ) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि/ स्थावर परिसम्पत्तियां की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अतः भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध
(1) परियोजना का नाम:-
(2) भूमि का विवरण:-
सागर
1.जिला
राहतगढ
2. तहसील
परासरीकलॉ
3. ग्राम
24 4. पटवारी हल्का नं.
5. शासकीय भूमि पर निर्मित मकानो का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.) में -10181.5
::अनुसूची::
अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण
खसरा नंबर
स.क्र .
मकान धारक का विवरण
धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
झोपडी/ कच्चा / टिनसेड / फर्शी / आर.सी.सी
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
1
मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)
7
6
5
निरंक
158.06
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
297
शासकीय
1
पंचमसिंह पिता रामलाल ठाकुर (अविवाहित)
158.06
योगः-
16.82
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
4.02
निरंक
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
297
शासकीय
2
3.13
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
चैन सिंह पिता रामलाल (पत्नि संतोष रानी)
3.58
झोपड़ी गौशाला लकड़ी पन्नी
27.54
योगः-
16.82
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
4.02
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
297
शासकीय
3
निरंक
3.13
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
राजेन्द्र पिता चैन सिंह (पत्निसपना)
3.58
झोपड़ी गौशाला लकड़ी पन्नी
27.54
योगः-
16.82
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
4.02
निरंक
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
297
शासकीय
4
3.13
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
कल्याण सिंह पिता चैनसिंह (पत्निअमृता)
3.58
झोपड़ी गौशाला लकड़ी पन्नी
27.54
योगः-
16.82
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
4.02
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
297
शासकीय
5
निरंक
3.13
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
दीपेन्द्र सिंह पिता चैनसिंह (आविवाहित)
3.58
झोपड़ी गौशाला लकड़ी पन्नी
27.54
योगः-
निरंक
49.36
कच्चा कमरा ईट की चुनाई खपरैल
297
शासकीय
6
नितिन पिता विन्द्रावन विश्वकर्मा (पत्नि साधना)
49.36
योगः- 1899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
खसरा नंबर
स.क्र .
मकान धारक का विवरण अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
झोपडी/ कच्चा/ टिनसेड / फर्शी/ आर.सी.सी
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
1
7
248
प्रकाश विश्वकर्मा पिता मोहनलाल (पत्नि सरोज) शासकीय (आबादी गांवठान)
मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)
7
6
5
27.68
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
3.71
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
8.13
कच्ची झोपड़ी पन्नी वाली
0.75
शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट
8
248
9
शासकीय (आबादी गांवठान)
वीरेन्द पिता प्रकाश विश्वकर्मा (आविवाहित)
0.00
निरंक
कल्याण पिता मोहनलाल पत्नि छोटीवाई
40.26
योगः-
27.68
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
3.71
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
8.13
कच्ची झोपड़ी पन्नी वाली
शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन
248
10
शासकीय (आबादी गांवठान)
दीपक पिता प्रकाश विश्वकर्मा (आविवाहिते)
0.75
सेट
40.26
योगः-
27.68
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
3.71
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
8.13
कच्ची झोपड़ी पन्नी वाली
0.75
शौचालय पक्का, ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन
248
11
नर्मदा पिता रामरतन (पत्नि ज्योतिबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)
रामकली बेवा रामरतन
248
12
शासकीय (आबादी गांवठान)
248
13
मालतीबाई बेवा बलराम विश्वकर्मा शासकीय (आबादी गांवठान)
40.26
योगः-
12.04
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
10.81
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
1.48
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
15.00
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
4.60
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
10.00
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
4.35
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
0.67
शौचालय पक्काw.c.
58.95
योगः-
12.04
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
10.81
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
1.48
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत्त खपरैल
15.00
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
4.60
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
10.00
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
4.35
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
0.67
शौचालय पक्काw.c.
58.95
योगः-
8.04
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
7.20
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
0.99
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
2.39
कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
8.09
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
7.17
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
1.21
दहलान लकड़ी खपरैल
1.32
शौचालय पक्काw.c.
1 नलकूप
36.41
योगः- भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1900
खसरा नंबर
स.क्र .
मकान धारक का विवरण वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
1
248
14
नीरज पिता बलराम (पत्नि विन्दु श्री) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
15
दयाशंकर पिता बलराम (पत्निसंध्या) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
16
वृन्दावन पिता रामकिशन विश्वकर्मा (पत्नि मीराबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
17
हरीशंकर पिता रामकिशन विश्वकर्मा (पत्नि गीता) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
18
आशाराम पिता रामकिशन विश्वकर्मा शासकीय (आबादी गांवठान)
प्रेमबाई बेवा रामकिशन
248
19
शासकीय (आबादी गांवठान)
अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण
धारा 11 के पकाशन दिनांक को घारा उड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
झोपडी/ कच्चा/ टिनसेड/ फर्शी/ आर.सी.सी
मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी.)
7
6
5
8.04
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
7.20
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
0.99
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
2.39
कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
8.09
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
7.17
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
1.21
दहलान लकड़ी खपरैल
1.32
शौचालय पक्का w.c.
36.41
योगः-
8.04
कच्चा मकान मिटटी ईट छत खपरैल
7.20
कच्चा मकान मिटटी ईट छत खपरैल
0.99
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
2.39
कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
8.09
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
7.17
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
1.21
दहलान लकड़ी खपरैल
1.32
शौचालय पक्काw.c.
36.41
योगः-
6.02
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
5.40
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
0.74
'कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
1.47
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
13.07
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
1.26
शौचालय पक्का W.c. छत टीन सेट
1 नलकूप
27.96
योगः-
6.02
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
5.40
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
0.74
कच्चा मकान मिट्टी इंट छत खपरैल
निरंक
1.47
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
13.07
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
1.26
शौचालय पक्का w.c. छत टीन सेट
27.96
योगः-
6.02
कच्चा मकान मिट्टी इंट छत खपरैल
5.40
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
0.74
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
1.47
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
13.07
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
1.26
शौचालय पक्का w.c. छत टीन सेट
27.96
योगः-
6.02
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
5.40
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
0.74
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
1.47
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
13.07
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
1.26
शौचालय पक्का w.c. छत टीन सेट
27.96
योगः- 1901
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
खसरा नंबर
स.क्र .
मकान धारक का विवरण वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
3
2
1
248
20
सोहन सिंह पिता मूलचंद नन्हीबाई पति मूलचंद शासकीय (आबादी गांवठान)
248
21
राजेन्द्र सिंह पिता रामेश्वर (पत्नि मायाबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
22
अक्षय पिता राजेन्द्र सिंह (पत्निसुनीता दांगी) शासकीय (आबादी गांवठान)
अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण
धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
झोपडी/ कच्चा/ टिनसेड / फर्शी/ आर.सी.सी
मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी)
7
6
5
117.36
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
30.69
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
35.00
गौशाला कच्ची लकडी छप्पर पन्नी
1.35
शौचालय पक्का w.c. छत टीन सेट
1 नलकूप
184.40
योगः-
22.03
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
55.54
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
10.25
गौशालो कच्ची लकडी टीन सेट
87.82
योगः-
22.03
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
55.54
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
10.25
गौशाला कच्ची लकडी टीन सेट
87.82
योगः-
73.83
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
61.20
कच्ची गौशाला मिटट्टी ईट छत खपरैल
55.60
पक्कामकान ईट सीमेंट चुनाई छत गाटर फर्सी
55.60
प्रथम तल पक्का मकान ईंट सीमेंट चुनाई छत
23.60
निरंक
द्वितीय तल पक्का मकान ईट सीमेंट चुनाई छत
248
23
शासकीय (आबादी गांवठान)
3.81
शौचालय पक्का ईट सीमेंट चुनाई छत गाटर फर्सी
धीरजसिंह पिता खुमानसींग (पत्नि शिवबती)
प्रथम तल शौचालय पक्का ईट सीमेंट चुनाई छत
मिथलेश बेवा भारतसिंह
248
24
शासकीय (आबादी गांवठान)
248
25
रोहित पिता भारतसिंह (पत्नि सविता) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
26
रामसिंह पिता फूलसिंह (पत्निआजाद रानी) शासकीय (आबादी गांवठान)
3.81
गाटर फर्सी
23.45
खुला लकडी टीन सेट
1 नलकूप
300.9
योगः-
12.74
दहलान कच्ची मिट्टी ईट छत खपरैल
7.95
मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल
24.30
मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
79.38
मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल
7.52
शौचालय पक्का W.C. छत टीन सेट
1.65
पानी की टंकी ईट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर
133.54
योगः-
59.63
मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
12.16
खुला लकडी टीन सेट
71.79
12.74
दहलान कच्चे मिट्टी ईट छत खपरैल
8.96
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
7.95
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
85.32
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
7.52
शौचालय पक्का W.C. छतः टीन सेट
1.65
पानी की टंकी ईट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर
248
27
शासकीय (आबादी गांवठान)
रविन्द्र सिंह ठाकुर पिता रामसिंह (पत्नितुलसी दांगी)
124.14
योगः-
43.00
मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
6.90
मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल
49.90
योगः- भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1902
खसरा नंबर
स.क्र.
मकान धारक का विवरण वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
1
28
248 शकुनबाई बेवा हुकमसिंह शासकीय (आबादी गांवठान)
29
अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण
धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
झोपडी/ कच्या / टिनसेड / फर्शी / आर.सी.सी
मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी .)
7
6
5
निरंक
68.06
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
0.00
निरंक
रीतेश पिता हुकुमसिंह (पत्निउपरासना दांगी )
68.06
योगः-
निरंक
66.43
मकान कच्चा मिट्टी ईट छत खपरैल प्रथम तल
248
30
पंकज पिता खूबसींग (पत्निसीमा) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
31
बलबंत पिता खूवसींग (पत्निपार्वती) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
32
खूबसींग पिता फूलसींग (पत्नि कुसुमरानी) शासकीय (आबादी गांवठान)
शांतिबाई बेवा फुलसींग
248
33
शासकीय (आबादी गांवठान)
248
34
रामनरेश पिता फूलसिंह (पत्निज्योति) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
35
शासकीय (आबादी गांवठान)
रामेन्द्र सिंह पिता फूलसिंह (पत्निराधा)
248
36
सुरेन्द्र सिंह पिता फूलसिंह (पत्निगायत्री) शासकीय (आबादी गांवठान)
66.43
योगः-
निरंक
66.43
मकान कच्चा मिट्टी ईट छत लकडी फर्सी
66.43
योगः-
87.60
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत लकडी
निरंक
57.15
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत लकडी
144.75
योगः-
निरंक
72.60
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
72.60
117.60
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
58.74
कच्ची गौशाला मिट्टी ईट छत खपरैल
176.34
योगः-
133.38
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
21.84
कच्ची गौशाला छत लकड़ी टीन सेट
निरंक
8.96
कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
2.03
शौचालय पक्काw.c.
166.21
योगः-
92.16
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
182.19
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
4.00
शौचालय पक्का w.c.
1 नलकूप
278.35
योगः-
60.27
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
9.62
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
2.88
प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
248
37
रामकेश पिता फूलसिंह (पत्निजाग्रति) शासकीय (आबादी गांवठान )
निरंक
8.32
गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट
12.34
गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट
1.49
शौचालय पक्का w.c.
94.92
योगः-
60.27
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
9.62
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
2.88
प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
248
38
शासकीय (आबादी गांवठान)
दुर्गसिंह दागी पिता फूलसिंह (पत्निसीमा)
निरंक
8.32
गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट
12.34
गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट
1.49
शौचालय पक्काw.c.
94.92
योगः- 1903
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
खसरा नंबर
स.क्र .
मकान धारक का विवरण वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
झोपडी/ कच्चा/टिनसेड /फर्शी/आर.सी.सी
मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी.)
6
7 5
60.27
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
9.62
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
2.88
निरंक
प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
248
39
प्रेमनारायण पिता फूलसिह (पत्निलता) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
40
बहादुरसिंह पिता फूलसिंह (पत्निरचना) शासकीय (आबादी गांवठान)
8.32
गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट
12.34
गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट
1.49
शौचालय पक्का w.c.
94.92
योगः-
60.27
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
9.62
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
2.88
निरंक प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईंट छत खपरैल
8.32
कमरा
12.34
गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट
1.49
शौचालय पक्का w.c.
94.92
योगः-
60.27
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
9.62
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
2.88
प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
कमलरानी बेवा फूलसिह
248
41
शासकीय (आबादी गांवठान)
मोतीसिंह पिता निर्मय
248
42
शासकीय (आबादी गांवठान)
248
43
शासकीय (आबादी गांवठान)
मलखान सिंह पिता मोतीसिंह (पत्निजुल्ली)
निरंक
8.32
गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट
12.34
गौशाला कच्ची छत लकडी टीन सेट
1.49
शौचालय पक्काw.c.
1 नलकूप
94.92
योगः-
62.40
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
22.32
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
3.05
कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
2.31
शौचालय पक्का w.c..
90.07
योगः-
62.40
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
22.32
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
3.05
कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
2.31
शौचालय पक्काw.c.
90.07
योगः-
14.18
पक्कामकान ईट सीमेंट की चुनाई छत गाटर फर्सी
248
44
शासकीय (आबादी गांवठान)
गोपालसिंह पिता निर्भयसिंह (पत्नि सत्यवती)
24.03
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्सी
निरंक
24.03
प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
7.99
कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
70.23
योगः- [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
1904
अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण
खसरा नंबर
स.क्र .
मकान धारक का विवरण
धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
झोपडी/ कच्चा / टिनसेड/ फर्शी/ आर.सी.सी
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
1
मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)
7
6
5
23.59
कच्चा कमरा दीवाल मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्सी
23.59
प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
45
22.53
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
2.50
शौचालय पक्का ईट सीमेंट छत खपरैल
248
बलरामसिंह पिता भुजवल (पत्नि कुसुमरानी) शासकीय (आबादी गांवठान)
46
47
0.00
निरंक
1. हेमंतकुमार पिता बलरामसिंह (पत्नि मीना)
0.00
निरंक
2. सुल्तान पिता बलरामसिंह (पत्निमेघा)
72.20
योगः-
23.59
कच्चा कमरा दीवाल मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्सी
कुन्दनसिह पिता भुजबल
निरंक
23.59
प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
248
48
शासकीय (आबादी गांवठान)
22.53
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
2.50
शौचालय पक्का ईट सीमेंट छत खपरैल
72.20
योगः-
23.59
कच्चा कमरा दीवाल मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्सी
निरंक
23.59
प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
248
49
अनिलसिंह पिता भुजबल (पत्निमनोरमा) शासकीय (आबादी गांवठान)
22.53
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
2.50
शौचालय पक्काईट सीमेंट छत खपरैल
72.20
योगः-
23.59
कच्चा कमरा दीवाल मिट्टी ईट छत लकड़ी फर्सी
23.59
प्रथम तल कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
248
50
शासकीय (आबादी गांवठान)
निरंक
22.53
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
जागबेन्द्र सिंह पिता भुजबल (पत्नि शबनम)
2.50
शौचालय पक्का ईट सीमेंट छत खपरैल
72.20
योगः-
97.01
कच्चा कमरा गिट्टी ईट छत खपरैल
30.73
कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल
164 सुग्रीमसिंह पिता भुजबल
निरंक
16.54
कच्च्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल
51
शासकीय (चारागाह)
16.54
कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल
कच्चा कुआ
160.82
योगः-
66.89
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरेल
248
52
निरंक
1.45
शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत खपरैल
शासकीय (आबादी गांवठान)
निरंजनसिंह पिता नारायण सिंह (पत्निअनीता)
68.34
योगः-
निरंक
66.89
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
248
गोविंद सिंह पिता नारायण (आविवाहित) 53
शासकीय (आबादी गांवठान)
66.89
योगः-
निरंक
66.89
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
248
54
शासकीय (आबादी गांवठान)
आकाशसिंह पिता शिवराज दांगी (आविवाहित)
66.89
योगः-
4 1905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण
खसरा नंबर
स.क्र .
मकान धारक का विवरण
धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
क्षेत्रफल (वर्गमी.) मकान का
झोपडी/ कच्चा/ टिनसेड / फर्शी/ आर.सी.सी
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
1
7
6
5
निरंक
66.89
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
55
248 कृष्णा देवी बेवा नारायण शासकीय (आबादी गांवठान)
56
0
निरंक
1. प्रहलादसिंह पिता नारायण (पत्नि वर्षा)
66.89
योगः-
निरंक
50.46
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
248
57
शासकीय (आबादी गांवठान)
मजबूत सिंह पिता रामलाल दांगी (पत्नि रूपरानी)
50.46
योगः-
निरंक
50.46
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
248
58
शासकीय (आबादी गांवठान)
राजकुमार पिता मजबूत सिंह (पत्निलिजा)
50.46
योगः-
निरंक
50.46
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
248
59
रामबाबू पिता मजबूत सिंह (पत्निगायत्री) शासकीय (आबादी गांवठान)
50.46
योगः-
114.35
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
248
60
निरंक
1.70
सी शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत आर सी
शासकीय (आबादी गांवठान)
सौरभ कुमार पिता प्रेम सिंह (पत्निसंध्या दांगी)
116.05
योगः-
22.56
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
13.68
निरंक
कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल
176
61
10.32
कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैले
शासकीय (आबादी गांवठान)
माखनसिंह पिता महतापसिंह (पत्नि राजकुमारी)
7.10-
कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल
53.66
योगः-
4.12
कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुडाई छप्पर खपरैल
14.85
कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुडाई छप्पर खपरैल
13.31
निरंक
कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुडाई छप्पर खपरैल
274 गुड्डी बाई बेवा रामचरण 62
8.39
कमरा पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छप्पर खपरैल
शासकीय (चारागाह)
4.58
दहलान कच्ची ईट मिट्टी जुडाई छप्पर टीन सेट
2.43
शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट
47.68
योगः-
4.12
कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुडाई छप्पर खपरैल
14.85
कच्या कमरा ईट मिट्टी जुडाई छप्पर खपरैल
13.31
निरंक
कच्चा कमरा ईट मिट्टी जुडाई छप्पर खपरैल
261
63
8.39
कमरा पक्काईट सीमेंट की चुनाई छप्पर खपरैल
शासकीय (आबादी गांवठान)
विक्रम सिंह पिता रामचरण (पत्नि नंदिनी)
4.58
दहलान कच्ची ईट मिट्टी जुडाई छप्पर टीन सेट
2.43
शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट
47.68
योगः-
15.56
कमरा पक्काईट सीमेंट की चुनाई छत गाटर फर्सी
15.56
प्रथम तल मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
248
64
बृजलाल पिता देवीसींग (पत्निदुर्गाबाई)
निरंक
2.61
शौचालय पक्का ईंट सीमेंट की चुनाई छत आर सी सी
शासकीय (आबादी गांवठान)
6.50
कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
17.22
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
57.45
योगः- [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1906
खसरा नंबर
स.क्र .
मकान धारक का विवरण अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
झोपडी/ कच्चा / टिनसेड / फर्शी / आर.सी.सी
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
1
मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी.)
7
6
5
28.62
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत टीन सेट
3.90
निरंक कच्चा टीन सेट लकडी
248
65
नारायणसिंह पिता चंदनसिंहं शासकीय (आबादी गांवठान)
2.88
शौचालय पक्का ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन
सेट
35.40
योगः-
74.89
निरंक कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
248
66
1.74
कच्ची नहानी मिट्टी ईट छत खपरैल
पूरनसिंह पिता चंदन (पत्नि सुहागरानी) शासकीय (आबादी गांवठान)
76.63
योगः-
74.89
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
248
67
निरंक
1.74
कच्ची नहानी मिट्टी ईट छत खपरैल
शासकीय (आबादी गांवठान)
मलखानसींग पिता पूरनसींग (पत्निजानकी बाई)
76.63
योगः-
8.17
कच्चा दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
27.93
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
7.13
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
5.88
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
248
68
हरचरण पिता मोहन (पत्निविमलाबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)
5.40
टीन सेट लकडी
6.86
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
1.34
पक्काशौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी
248
69
बालकृष्ण पिता मोहन (पत्निराजकुमारी) शासकीय (आबादी गांवठान )
62.71
योगः-
8.17
कच्चा दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
27.93
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
7.13
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
5.88
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
5.40
टीन सेट लकडी
6.86
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
1.34
पक्का शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी
70
248
गनेश पिता मोहन (पत्निभागवती) शासकीय (आबादी गांवठान)
62.71
योगः-
8.17
कच्चा दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
27.93
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
7.13
कच्चा मकान मिटटी ईट छत खपरैल
निरंक
5.88
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
5.40
खुला टीन सेट लकडी
6.86
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
1.34
पक्काशौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी
71
72
176
73
बुन्देल सिंह पिता बारेलाल (पत्निराजबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
74
शासकीय (आबादी गांवठान)
भागवर्धन सिंह पिता बुंदेलसींग (पत्निमोनिका)
0.00
निरंक
1. राजकुमार पिता मोहन (पत्नि कुसुमरानी)
0.00
निरंक
2. राकेश पिता राजकुमार (पत्नि भारती)
62.71
योगः-
43.65
पक्कामकान ईट सीमेंट की चुनाई छत टीन सेट
निरंक
27.16
कच्ची लकडी पन्नी झोपडी
3.92
पानी की टँकी ईट सीमेंट की चुनाई
74.73
योगः-
87.50
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
10.60
पक्कीगैरेज ईट सीमेंट की चुनाई छत खपरैल
12.35
निरंक कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
12.11
टीन सेट लकडी
2.87
पक्काशौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी
1 नलकूप
125.43
योगः- 1907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
खसरा नंबर
स.क्र.
मकान धारक का विवरण अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण
धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
झोपडी/ कच्चा/टिनसेड / फर्शी/ आर.सी.सी
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
1
मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)
7
6
5
87.50
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
10.60
पक्की गैरेज ईट सीमेंट की चुनाई छत खपरैल
248
75
शासकीय (आबादी गांवठान)
शंकर सिंह पिता बुंदेलसींग (पत्नि स्वाती)
निरंक
12.35
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
12.11
टीन सेट लकडी
2.87
पक्काशौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर वी सी
248
76
रामसिंह पिता देवीसिंह (अविवाहित) शासकीय (आबादी गांवठान)
फूलरानी बेवा देवीसिंह
248
77
शासकीय (आबादी गांवठान)
248
78
शासकीय (आबादी गांवठान)
हरनाम सिंह पिता देवीसिंह (अविवाहित)
248
79
लखन पिता देवीसिंह (अविवाहित) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
80
विक्रमसिंह पिता उधमसिंह (पत्निबैजंतीबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)
125.43
योगः-
13.58
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
11.11
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
0.72
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
25.42
योगः-
13.58
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
11.11
कच्चा कमरा मिटटी ईट छत खपरैल
0.72
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
25.42
योगः-
13.58
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
11.11
कच्या कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
0.72
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
25.42
योगः-
13.58
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
11.11
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
0.72
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
25.42
योगः-
11.70
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
10.95
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
1.58
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
5.27
पक्का शौचालय ईट सीमेंट की चुनाई आर बी सी.
248
81
उधमसिंह पिता भागीरथ (पत्निसुहागरानी) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
82
प्रतापसिंह पिता भागीरथ (अविवाहित) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
83
उदयसिंह पिता भागीरथ (अविवाहित) शासकीय (आबादी गांवठान)
248
84
शासकीय (आबादी गांवठान)
राजीवसिंह पिता उधमसिंह ठाकुर (पत्नि सुगंधी)
248
85
राजाराम पिता भागीरथ (अविवाहित) शासकीय (आबादी गांवठान)
29.51
योगः-
11.70
कच्चा कमरा मिटटी ईट छत खपरैल
निरंक
10.95
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
1.58
कच्चा कमरा मिटटी ईट छत खपरैल
24.23
योगः-
11.70
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
10.95
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
1.58
कच्चा कमरा मिटटी ईट छत खपरैल
24.23
योगः-
11.70
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
10.95
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
1.58
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
24.23
योगः-
11.70
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
10.95
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
1.58
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
24.23
योगः-
a
निरंक
70.35
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
70.35
योगः- [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1908
अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण
खसरा नंबर
स.क्र.
मकान धारक का विवरण
धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
मकान का क्षेत्रफल(वर्गगी.)
झोपडी/ कच्या/टिनसेड/ फर्शी /आर.सी.सी
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
1
248
86
शासकीय (आबादी गांवठान)
शोभारानी बेवा सूर्यप्रकाश , अजय पिता सूर्यप्रकाश (पत्नि सीता ) अभय पिता सूर्यप्रकाश (अविवाहित ) सीता पत्नि अजय अयुष्मान पिता अजय (अविवाहित)
248
87
राजेन्द्र पिता रामनारायण (पत्नी रागनी) शासकीय (आबादी गांवठान)
7
6
5
29.41
टीन सेट
16.45
टीन सेट
13.23
टीन सेट
277.75
टीन सेट
111.24
टीन सेट
73.13
टीन सेट
81.27
टीन सेट
8.10
आर बी सी W.C.
71.21
पक्काआर सी सी
2.07
पानी की टंकी
निरंक
60.42
मकान भूतल आर बी सी
43.47
मकान भूतल आर बी सी
60.42
मकान प्रथम तल आर सी सी
43.47
मकान प्रथम तल आर सी सी
25.60
मकान द्वितीय तल आर सी सी
7.56
w.c.
4.10
PCC
7.75
Boundary wall brick
40.77
Boundary wall ston
12.32
गोवर गौस
नलकूप 2
989.71
योगः-
46.50
मकान ईट सींमेट की जुडाई छत छीनसेट
2.10
पक्काशौचालय आर बी सी
8.82
पक्काशौचालय टीन सेट
30.36
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
124.10
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
60.48
पक्का मकान ईट सीमेट की जुडाई छत आर बी सी
60.48
प्रथम तल पक्का मकान ईट सीमेंट चुनाई छत आर बीसी
31.36
द्वितीय तल पक्का मकान ईट सीमेंट चुनाई छत आर.बी.सी
248
88
जितेन्द्र पिता रामनारायण (पत्निसुधा) शासकीय (आबादी गांवठान)
364.19
16.20
मकान ईट सींमेट की जुडाई छत टीन सेट
12.15
मकान ईट सींमेट की जुडाई छत टीन सेट
32.31
मकान ईट सींमेट की जुडाई छत टीन सेट
26.62
मकान ईट सींमेट की जुडाई छत टीन सेट
13.50
निरंक
दहलान पक्की ईट की चुनाई छत खपरैल
31.79
मकान ईट सींमेट की जुडाई छत आर सी सी
6.17
आगन पी सी सी
2.40
बाउड्री पक्की ईट सीमेंट की चनाई एवं प्लास्टर
141.13 1909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण
खसरा नंबर
स.क्र .
मकान धारक का विवरण
धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
झोपडी/ कच्चा/ टिनसेड / फर्शी/ आर.सी.सी
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
1
मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी. )
7
6
5
71.75
मकान ईट सींमेट की जुडाई आर ची सी
मिथलेश बेवा रामनारायण
248
89
4.15
पक्काशौचालय छत आर बी सी
निरंक
3.26
पांनी की टंकी ईट सीमेट की चुनाई एवं प्लास्टर
शासकीय (आबादी गांवठान)
2.16
शौचालय पक्काWC
81.32
22.12
कच्चा कमरा ईंट सींमेंट की जुड़ाई छत खपरैल
12.48
निरंक
कच्चा कमरा ईट सींमेंट की जुडाई छत टीन सेट
176
90
दुर्गसींग पिता भुगंतसींग (पत्निममताबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)
16.10
कच्चा कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट
50.70
योगः-
22.12
कच्चा कमरा ईट सींमेंट की जुडाई छत खपरैल
12.48
निरंक
कच्चा कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट
176
91
छोटेलाल पिता भुगंतसींग (पत्निसंध्यारानी) शासकीय (आबादी गांवठान)
16.10
कच्चा कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट
50.70
योगः-
86.58
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
176
92
सरदारसिंह पिता मोहन (पत्नि हुकुमबाइ फौत) शासकीय (आबादी गांवठान)
13.26
लकडी टीन सेट
निरंक
1.54
पक्का शौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाइ छत आर बी सी
1 नलकूप
101.38
योगः-
86.58
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
176
93
शासकीय (आबादी गांवठान)
भूपेन्द्र सिंह दांगी पिता सरदारसिंह (पत्निकल्पना)
निरंक
13.26
लकड़ी टीन सेट
99.84
योगः-
97.20
मकान ईट् सीमेंट की जुडाई खपरैल
22.57
निरंक
कच्चा कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट एंव लोहा पाईप
176
94
शासकीय (आबादी गांवठान)
देवीसींग पिता सरदार सींग (पत्नि विमलेश) पक्का शौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत आर वी
4.73
सी
124.50
योगः-
50.77
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
27.72
पक्काकमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत आर सी सी
176
95
निरंक
4.80
पक्का शौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत आर वी सी
गनपत पिता सरदार (पत्नि रेखाबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)
2.53
पक्का फर्स पी सी सी
1.08
पक्की बाउंड्री ईट सीमेंट चुनाई व प्लास्टर
1.05
पक्कीबाउंड्री ईट सीमेंट चुनाई व प्लास्टर
176
96
जगतसिंह पिता प्रहलाद (पत्निसंगीता)
87.95
योगः-
68.55
मकान ईट सींमेंट की जुड़ाई खपरैल
11.86
कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई खपरैल
निरंक
2.37
पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत फर्सी
शासकीय (आबादी गांवठान)
0.65
पानी की टेंकी ईट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर
83.42
योगः- [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
1910
खसरा नंबर
स.क्र .
मकान धारक का विवरण वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
97
अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण
धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
झोपडी/ कच्चा/ टिनसेड / फर्शी / आर.सी.सी
मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी .)
7
6
5
68.55
मकान ईट सींमेंट की जुड़ाई खपरैल
11.86
कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई खपरैल
निरंक
2.37
पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत फर्सी
176
प्रहलाद पिता मोहन (पत्नि राधारानी) शासकीय (आबादी गांवठान)
98
164
शासकीय (चारागाह)
99
शेर सिंह पिता रामेश्वर (पत्निसरोजुनाई)
0.00
1 नलकूप
0.00
निरंक
निरंजन पिता प्रहलाद (आविवाहित)
82.77
योगः-
13.11
कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत आर सी सी
39.00
कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत खपरैल
30.55
कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट
6.78
गौशाला मिट्टी ईट छत टीन सेट
निरंक
6.12
पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट
248
शासकीय (आबादी गांवठान)
22.03
कच्चा कमेरा मिट्टी ईट छत खपरैल
55.54
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
173.12
योगः-
13.11
कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत आर सी सी
164
100
वीरेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह (पत्निबंदना दांगी) शासकीय (चारागाह)
39.00
कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत खपरैल
30.55
कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट
निरंक
6.78
गौशाला मिट्टी ईट छत टीन सेट
5.28
वाउड्री पक्की ईट सीमेंट की चुनाई एवं विना प्लास्टर
1 पक्काकुआ
94.72
योगः-
39.59
मकान ईट सींमेंट की जुड़ाई छत आर सी सी
164
101
लखन पिता हुकमसिंह (पत्नि लक्ष्मी दांगी) शासकीय (चारागाह)
130.94
कच्चा मकान ईट की चुनाई छत खपरैल
24.98
निरंक दहलान पक्की ईट की चुनाई छत खपरैल
48.36
गौशाला कृच्ची छत लकडी टीन सेट
पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन
179
3.42
सेट
247.28
योगः-
153.53
कच्चा मकान ईट की चुनाई छत खपरैल
निरंक
पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन
102
छोटेसिंह पिता निर्भयसिंह (पत्निलीलाबाई) शासकीय (आबादी गांवठान)
178
103
रनवीरसिंह पिता मोतीसिंह (पत्निरूपाली) शासकीय (आबादी गांवठान)
4.53
सेट
1 नलकूप
158.06
योगः-
67.80
कच्चा मकान ईट की चुनाई छत खपरैल
निरंक
27.00
कच्ची दहलान लकडी खपरैल
11.51
कच्ची दहलान लकडी खपरैल
106.31
योगः- 1911
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
खसरा नंबर
स.क्र .
मकान धारक का विवरण अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा उड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
झोपडी/ कच्चा /टिनसेड / फर्शी/आर.सी.सी
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
1
मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी. )
7
6
5
11.61
कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत खपरैल
प्रभाबाई बेवा निर्मल
176
104
शासकीय (आबादी गांवठान)
21.83
कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत खपरैल
35.10
निरंक
कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत खपरैल '
13.44
दहलान ईट की चुनाई छत खपरैल
2.16
पक्का शौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत खपरैल
176
105
शासकीय (आबादी गांवठान)
चंद्रकांतसिह पिता राजकुमार (आविवाहित)
84.14
योगः-
23.81
कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत टीन सेट
16.97
निरंक
कच्चा कमरा ईट की चुनाई छत खपरैल
0.96
पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन सेट
106
41.74
योगः-
निरंक
20.10
पक्का कमरा ईट सींमेंट की जुड़ाई, छत आर सी सी
176
शासकीय (आबादी गांवठान)
अमरसींग पिता गन्धर्व सींग (पत्निरामकली)
107
176
108
प्रेमसिंह पिता महतापसिह (पत्निरामकली) शासकीय (आबादी गांवठान)
176
109
मोतीलाल पिता मोहन (पत्नि लहर बाई) शासकीय (आबादी गांवठान)
निरक
निरंक
अमितसिंह पिता अमरसींग (पत्नि बैशाली)
20.10
योगः-
22.56
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
13.68
कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल
निरंक
10.32
कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल
7.10
कच्ची दहलान खुली थुनिया लकडी खपरैल
53.66
योगः-
31.36
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
6.41
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
5.88
कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
3.45
पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत फर्सी
176
110
हरिशंकर पिता मोतीलाल (पत्निममता) शासकीय (आबादी गांवठान)
176
111
राजेश पिता मोतीलाल (पत्निकमलेश) शासकीय (आबादी गांवठान)
47.10
योगः-
31.36
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
6.41
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
5.88
कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
43.65
योगः-
31.36
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
निरंक
6.41
कच्चा कमरा मिट्टी ईट छत खपरैल
A
5.88
कच्ची दहलान मिट्टी ईट छत खपरैल
43.65
योगः- [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1912
अर्जित किये जा रहे प्रभावित मकान का विवरण
खसरा नंबर
स.क्र .
मकान धारक का विवरण
धारा 11 के पकाशन दिनांक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारो का विवरण
झोपडी/ कच्चा / टिनसेड / फर्शी/ आर.सी.सी
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
4
3
2
1
मकान का क्षेत्रफल(वर्गमी.)
7
6
5
16.42
पक्कामकान ईट सीमेंट छत आर सी सी
43.65
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
शीलाबाई बेवा भोगीराम
176
112
निरंक
1.32-
पक्काशौचालय ईट सींमेंट की जुड़ाई छत टीन
सेट
शासकीय (आबादी गांवठान)
0.33
पानी की टेंकी इंट सीमेंट की चुनाई एवं प्लास्टर
61.72
योगः-
16.42
पक्कामकान ईट सीमेंट छत आर सी सी
176
113
रामकृष्ण पिता भोगीराम (पत्निनेहा) शासकीय (आबादी गांवठान)
निरंक
43.65
कच्चा मकान मिट्टी ईट छत खपरैल
हनुमान मंदिर
274
114
शासकीय (चारागाह)
60.07
योगः-
18.49
आर सी सी पक्का
109.18
पक्काफर्स टीन सेट
8.91
दूसरा फर्स आर सी सी
271
115
शासकीय प्राथमिक शाला परासरी कला जनपद विकासखंड राहतगढ प्राथमिक शाला परासरी कलां पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
271
116
शासकीय माध्यमिक शाला परासरी कला जनपद विकासखंड राहतगढ़ प्राथमिक शाला परासरी कलां पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
136.58
योगः-
122.59
पक्काकमरा आर सी सी
38.35
पक्काकमरा आर सी सी
59.29
पक्काकमरा आर सी.सी
40.80
पक्काकमरा आर सी सी
23.31
पक्काकमरा आर सी सी
94.25
पक्काकमरा आर सी सी
29.00
पक्काकमरा आर सी सी
407.59
योगः-
58.91
पक्काकमरा आर सी सी
122.40
पक्काकमरा आर सी सी
82.50
पक्काकमरा खपरैल
66.60
पक्का कमरा आर सी सी
13.69
पक्काशौचालाय आर वी सी
7.56
पक्काशौचालाय आर वी सी
17.64
पक्काटीन सेट
पक्काकुआ
ट्युवेल 1
369.30
योगः-
10181.50
कुल योगः-
परियोजनांतर्गत म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए) /117/18/एम.पी.एस./31/1761 / भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-
1913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
* (अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतुः-
(i ) क्रय / अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 10 ( दस ) लाख की दर से एक मुश्त राशि ।
तथा
क्रय की जाने वाली भूमि मे पक्का कुआं होने की दशा में रूपयें 2 (दो) लाख प्रति कुआं ।
तथा
क्रय की जाने वाली भूमि मे चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपयें 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल ।
तथा
अर्जित की जाने वाली भूमि मे फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रूपयें 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से।
(ii ) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे ।
(iii ) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों मे भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गाईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे ।
(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र मे आने वाले परिवारो के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितो की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए ।
(i ) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान तथा ग्रामीण क्षेत्र मे भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रू. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान ।
अथवा
यदि पात्र परिवार भू- खण्ड नही लेना चाहता है तो रू. 5.00 (पांच ) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान ।
(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नही होगीं
(iii) परिवार से आशय है:- (i ) शादी शुदा व्यस्क का परिवार ( ii) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii ) विधवा का परिवार
(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारो की लिखित सहमति प्राप्त की जाए । लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा मे ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं ।
अथवा
परियोजनांतर्गत पुनर्वास आयुक्त महोदय, (आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर) द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत निम्नानुसार पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है ।
(द) अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें/ सुविधायें दी जावेगी ।
(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1914
" (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(7) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा , न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
(8) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्दिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित कीजाए ।
(10 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।
(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
(ई) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(1 ) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
(1 ) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी, और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
(3 ) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
(7) यथेचित पंचायत घर
(8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो ।
(9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
1915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
*(10) स्थल पर रहने वाले जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(11 ) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
14 ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
(15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(17) बच्चो के लिए कीड़ा क्षेत्र
(18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल /वृक्ष चौतरा
(20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(21 ) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(22 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील राहतगढ़ के ग्राम दाउतपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 4 , 6/1 , 9, 11 , 59 का रकवा कमशः 5.57, 21.57 , 4.12, 7.27, 6.38 का कुल रकवा 44.93 हे. में से 44.91 हेक्टेयर रकवा बीना सिंचाई परियोजना से संबंधित पुर्नविस्थापन एवं उपयोग की स्थापना हेतु म.प्र . भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (2) के तहत न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक-4511 / री.कले./ 2011 सागर दिनांक 04/06/2011 द्वारा आवंटित की गई है । बीना सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 12.5X20 वर्गमीटर का आवासीय भू- खण्ड मौजा दाउतपुर की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(23) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटूंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(24) अधिनियम की धारा उड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्त्यिों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 24/4/2०२५ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दाबे प्रस्तुत कर सकते है
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू. -2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1916
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पत्र क्र. 245- भू-अर्जन-2023
रीवा, दिनांक 7 मार्च 2024
"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा
19की उपधारा (4) की अधिसूचना"
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।
चूंकि ग्राम- ककरैला , राजस्व निरीक्षक मण्डल- त्योंथर, पटवारी हल्का-कैथी पचकठा, तहसील-त्योंथर, जिला-रीवा, रीवा जिले के ककरैला कैथी से नेगुरा मार्ग में सुकाढ़ नदी (नेगुराघाट) पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु । इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
रीवा (म.प्र. ) जिला
ककरैला
त्योंथर
तहसील
2.034हेक्टेयर
लगभग क्षेत्रफल
(ख) (घ)
नगर/ग्राम
(क) (ग)
खसरा एवं रकवा का विवरण
खसरा नं.
खसरा नं.
क्र.
अर्जित रकवा क्र. (हे. मे)
395
8
0.456
413/1/1
1
396
9
0.168
414
2
390
10
0.048
416
3
385
11
0.192
417/2
4
386
12
0.134
419/2
5
415
13
0.046
407
6
14
408/1
0.032
406
7
खसरा नं. अर्जित रकवा (हे. मे) अर्जित रकवा क्र. (हे. मे)
0.138
408/2
15
0.096
0.076
389
16
0.056
0.014
383/2
17
0.080
0.104
394/2
18
0.032
0.152
394/3
19
0.041
0.024
394/4
20
0.125
2.034 है.
0.020
योग 20 किता
कुल
1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : रीवा जिले के ककरैला कैथी से नेगुरा मार्ग में सुकाढ़ नदी (नेगुराघाट) पर पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु ।
2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिंगरौली, दिनांक 28 फरवरी 2024 क्र. 263-भू-अर्जन-2023
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद 2 में वर्णित भूमि की सार्वजनिक हेतु आवश्यकता है ।
अनुसूची
(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु ।
(2) भूमि का वर्णन-
(क) जिला :- सिंगरौली
(ख) तहसील:- चितरंगी
(ग) ग्राम :-खम्हरियाकला 0069
(घ) लगभग क्षेत्रफल:- निजी रकबा 6.011 हे 0
टिप्पणी
खसरा नम्बर
भूमिस्वामी/ पिता/ पति का नाम व पता
क०
अर्जित रकबा (हे० में )
कुल क्षेत्रफल (हे० में)
निजी
0.190
0.210
211/2
1 तेजभान पिता लालशाह सिंह जाति गोड़
0.280 निजी
0.310
211/3
2 हीरालाल पिता बाबूलाल जाति गोड़
निजी
0.410
0.500
213/2
3 कमलभान सिंह पिता हरिवंश सिंह जाति गोंड़ [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
1918
4
निजी
0.070
0.290
223
द्वारिका प्रसाद पिता छोटक, आनन्द पिता महेन्द्र, जग्यनारायण पिता ददई, रामधनी पिता नर्मदा, बेलसिया पुत्री नर्मदा, रामगरीब पिता नर्मदा, रोहला पिता नर्मदा, रजरनिया वेवा नर्मदा, वासुदेव पिता बद्री, नागेश्वर प्रसाद पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, समयलाल पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, लक्ष्मीनारायण पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, छोटेलाल पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया
5 बल्लू सिंह पिता उदल सिंह जाति गोंड़
6 हरिवंश पिता मीरू जाति गोंड़
7 गुलाब पिता जेठू जाति कोल
8
निजी
0.030
0.080
257
निजी
0.020
0.210
272
निजी
0.720
1.210
275
निजी
0.050
0.180
342
द्वारीका प्रसाद पिता छोटकू आनन्द पिता महेन्द्र, जग्यनारायण पिता ददई, रामधनी पिता नर्मदा, बेलसिया पुत्री नर्मदा , रामगरीब पिता नर्मदा, रोहला पिता नर्मदा, रजरनिया वेवा नर्मदा, वासुदेव पिता बद्री, नागेश्वर प्रसाद पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, समयलाल पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, लक्ष्मीनारायण पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया, छोटेलाल पिता रामभरोषा जाति भूर्तिया
9 गुलाब पिता जेठू जाति कोल
10
रामविशाले पिता मेहीलाल, रामलाल पिता मेहीलाल, छोहगी बेवा मेहीलाल जाति गोंड़
11 बंशधारी पिता गोल्हे जाति कोल
12 गुलाब पिता जेवू जाति कोल
रामनिश्चय पिता कृपाल कुशवाहा 13
तुलसीदास पिता रोहणी प्रसाद जाति बानी 14
15 बलई कोल पिता छोटई जाति कोल
निधि पाठक पति नवीन पाठक
अनुराग यादव पिता ताकेश्वर प्रसाद यादव
शिवकुमार यादव पिता केदारनाथ यादव 16
राजकुमार यादव पिता केदारनाथ यादव
बैजनाथ यादव पिता जगन्नाथ यादव
निजी
0.220
0.340
401
निजी
0.050
0.100
402
निजी
0.140
0.500
407/2
निजी
0.020
0.020
408
निजी
0.030
1.210
410
निजी
0.005
0.480
463
निजी
0.910
0.910
489
निजी
0.370
0.620
490/3 1919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
शिवकुमार यादव पिता लालजी यादव
पवन कुमार यादव पिता गजरूप यादव
अजीत यादव पिता गजरूप यादव
राजकुमार यादव पिता गजरूप यादव
शिवकुमार पिता रामाधार पटेल
विमला पिता रामाधार पटेल
मोहित कुमार पिता ताकेश्वर प्रसाद यादव
दयाराम यादव पिता राजाराम यादव
दीपक कुमार यादव पिता कामता प्रसाद यादव
एस पी कृष्णा पिता सीता प्रसाद यादव
अजय कुमार यादव पिता शिवकुमार यादव
रमेश कुमार यादव पिता बृजप्रताप यादव
प्रवीण कुमार तिवारी पिता राघव प्रसाद तिवारी
प्रणव यादव नाबालिग पिता देवीदीन यादव संरक्षक नीलम यादव पत्नी देवीदीन यादव
प्रद्युम यादव नाबालिग पिता देवीदीन यादव संरक्षक नीलम यादव पत्नी देवीदीन यादव
उत्कर्ष कुमार पाण्डेय पिता राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय
धनरजुआ पति गजरूप यादव
गजरूप यादव पिता लालू यादव
प्राविन्श कुमार पाण्डेय पिता आगमानंद पाण्डेय
निजी
1.050
2.010
498/1
17
राजनारायण पिता रामदुलारे, रत्नावली यादव पिता वंशरूप ग्वाल, रामकली पति देवनारायण, जग्यलाल पिता देवनारायण, अजय पिता देवनारायण , सुजीत पिता देवनारायण, अंजू पुत्री देवनारायण, हंशराजू पति वंशरूप यादव, सब्यसांची यादव नाबालिग पिता वंशरूप ग्वाल संरक्षक भावना यादव पिता वंशरूप ग्वाल
निजी
0.090
0.410
498/2
18 धर्मजीत पिता बुधई यादव [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1920
गजरूप पिता लालू, धनरजूआ पति गजरूप यादव 19
दिग्विजयनाथ पिता मौहरराम जाति ब्रा.
20
जितेन्द्र कुमार चतुर्वेदी पिता अमरेन्द्रनाथ चतुर्वेदी 21
देवेन्द्रनाथ चतुर्वेदी पिता हीरामणि चतुर्वेदी 22
खुशबू चतुर्वेदी पति अजीत चतुर्वेदी
23
शिवदास पिता जगपति यादव
24
25
निजी
0.040
0.080
498/3
निजी
0.360
0.765
501/1
निजी
0.030
0.030
501/2/1/1/2
निजी
0.030
0.645
501/2/1/2
निजी
0.020
0.030
501/2/2
निजी
0.120
0.410
502
निजी
0.030
0.090
502/2
गजरूप पिता लालू, धनरजुआ पति गजरूप यादव जाति अहिर
26
निजी
0.050
1.690
1031
नितीश कुमार पिता त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, वरूणधर द्विवेदी पिता कामतानाथ धर द्विवेदी, अतुल धर द्विवेदी पिता दिनेश धर द्विवेदी, आशीष धर द्विवेदी पिता पुष्पराज धर द्विवेदी, संदीप धर द्विवेदी पिता राजकिशोर धर द्विवेदी, उमाकान्त पिता सच्चिदानंद जाति ब्रा.
मणिराज पिता मनोहर साकेत जाति चमार 27
28
निजी
0.136
0.260
1126/1246
0.540 निजी
0.580
1133
बूटल पिता लालमणि सिंह, धर्मराज पिता राजकरन सिंह, फूलमती सिंह पिता लालमणि सिंह, सुखरजवा पत्नी लालमणि जाति गोंड़ राजकरन सिंह पिता ददई सिंह जाति गोंड़
पट्टे की भूमि का योग -
निजी
6.011
14.170
28किता
चूँकि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अन्तर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे० भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर - सिंगरौली नई रेलवे लाइन परियोजना का ही भाग है । अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/ विस्थापितों को देय हैं ।
1921
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 265-भू-अर्जन-2023
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित रागय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक हेतु आवश्यकता है ।
अनुसूची
सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु ।
(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः-
(2) भूमि का वर्णन-
(क) जिला :- सिंगरौली
(ख) तहसील:- चितरंगी
(ग) ग्राम :-झोखो 0068
(घ) लगभग क्षेत्रफल:- निजी रकबा 3.054 हे0
क० भूमिस्वामी/ पिता/ पति का नाम व पता
1 गमधनी पिता गोनई जाति तेली
2 उपा गाह पनि अनिकेश गाह
गज कुमार माह पिता जमुना गाह
निर्मला गाहू पनि पर्वन कुमार साहू
निशा गाह पिता आशीष कुमार माहू
राजेश कुमार माह पिता लल्लू साहू
भूपेंद्र पिता छोटेलाल साहू
टिप्पणी खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे० में)
कुल क्षेत्रफल (हे० में)
0.004
264 0.100
निजी भूमि
0.130 0.130
196/1/1
निजी भूमि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1922
कोगिल्या गाह पिता जमुना दाम माहू
राहुल प्रमाद माहू पिता सुदामा माहू
हरिदर्शन कुमार पिता लल्लू प्रसाद साहू
पूजा माहू पुत्री जमुना प्रसाद साहू
3 यशोद्री साहू पिता रामदरस साहू
रामदग्म माहू पिता जग्गनाथ साहू
अजय सिंह चौहान पिता महेंद्र प्रताप सिंह चौहान
0.140
0.140
196/1/2
निजी भूमि मुनीना सिंह पनि उपेंद्र सिंह
स्वधा सिंह पुत्री उपेंद्र सिंह
उपेंद्र सिंह पिता राजप्रताप सिंह
4 अर्पित कुमार सिंह पिता अनिल कुमार सिंह
शिवेश कुमार सिंह पिता उपेंद्र सिंह
देवांशु सिंह पिता विपिन बहादुर सिंह
नीलेश कुमार सिंह पिता उपेंद्र सिंह
जिनेन्द्र सिंह बघेल पिता जनकराज सिंह बघेल
0.140
0.140
196/2
मोनीलाल माहू पिता देवशरण माहू
निजी भूमि
मिथिला शरण शाह पिता मोतीलाल शाह
जीरा देवी पनि मोतीलाल साहू
प्रवीण कुमार तिवारी पिता राघव प्रसाद तिवारी
वीरेन्द्र माहू पिता राजलाल शाह
यशोद्री माहू पिता रामदरस साहू
शिवपनि पिता रामेश्वर जाति तेली
0.050
0.050
262/1/1
5
निजी भूमि गमपती पिता गमेश्वर जाति तेली
6 गबाईलाल माह मिना शिवपनी प्रियंका पुत्री सबाईलाल राजकुमार पिना मबाईलाल गहूल कुमार पिना मवाईलाल माह दोनो नावा, बनी मंर, पिना गवाईलाल पिना शिवपती माहू जानि तेनी
0.070
0.070
262/1/3
निजी भूमि
7 शिवपनी पिता गमेश्वर
निजी
0.110
265
0.110 1923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
भूगि आंफार प्रमाद गाह पिना रामनाथ माहू
मानमनी पत्नी मबाईलाल माहू
विटोल पत्नी सुदामा साहू
रानी पिता ईश्वरदीन
रामपती पिता रामेश्वर
अर्चना पति रामविलास साहू
8 इंद्रभान माहू पिता राजबहोर साहू
निर्मला माहू पनि पवन कुमार साहू
श्यामलाल साहू पिता राजबहोर साहू
0.400 0.290
263
निजी भूमि धनरजुआ पति राजबहोर साहू
अनीता माहू पति उदयभान साहू
रामधनी साहू पिता सोनई साहू
9 सन्तबहादुर सिंह पिता चन्द्रबली सिंह
शिवपति पिता रामेश्वर साहू
0.100
0.100
261/1/1
निजी भूमि राममनोहर पिता शिवकुमार साहू
गमपनि पिता रामेश्वर माहू
10 राजकुमार माह मिना राजेन्द्र प्रमाद माहू
261/1/2 0.010 0.010
निजी भूमि
11
0.080
261/1/3 0.080
नूदमा माहू पिना शिवपनि माह अभिषेक कुमार पिता मुदामा माहू अंमित कुमार पिता मुदामा साहू दोनो नावा, वली संर . बली सुदामा पिता शिवपनि माहू जाति तेली
निजी भूमि
12
261/1/4 0.010 0.010 मबाईलाल साहू पिता शिवपती प्रियंका पुत्री सवाईलाल राजकुमार पिता सवाईलाल राहुल कुमार पिता सवाईलाल साहू दोनो नाबा . बली संर . पिता सवाईलाल पिता शिवपती साहू जाति तेली
निजी भूमि
13 मोन् माहू पत्री आदेश कुमार साहू
रामविलाम पिता गमपती
मंदीप नाबालिग पिना रामविलाग माहू मंरक्षक गमपति माह
261/2 0.090 0.090
निजी भूमि
मुन्दर माहू पिता विश्वनाथ माहू [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1924
गीमा पिता गमविलास गाहू
गमन गिंना रामविलास गाह
14 कौशिल्या गिता गमखेलावन पटेल
रमन सिंह पिता प्रभाकर सिंह
केशव गिता ग्रेश पटेल
श्यामकली बेवा सुरेश पटेल
कल्पना पिता सुरेश पटेल
खुशी पिता सुरेश पटेल
लल्ली पति नारायण पटेल
शिवभंकर गिना नारायण पटेल
मंतोष पिना नारायण पटेल
विमलेश पिता नारायण पटेल
अर्जुन पिता नारायण पटेल
दिनेश पिता नारायण पटेल
अनीता पिता नारायण पटेल
0.400
260 0.400
निजी भूमि पुप्पेन्द्र पिता वृजमोहन प्रसाद मिश्रा
मनरजुआ पति रामनारायन गुप्ता
बवनी पनि दिनेश कुमार गुप्ता
उर्मिला पनि दीनदयाल गुप्ता
बीरेन्द्र कुमार गुप्ता पिता रामनारायन गुप्ता
अन्जूपटेल पिता छोटेलाल पटेल
विमल कुमार मिश्रा पिता राजभानु मिश्रा
जानकी पति मन्तोप पटेल
कमलेश पिता हीरालाल पटेल
श्यामकली पिना गमाधार पटेल
नीन् निवारी पनि नवीन कुमार तिवारी
रमाशंकर शुक्ला पिता गमप्रसाद शुक्ला 1925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
अनुन्न पिना मृगेन्द्र जाति क्षत्रिय
आशा पत्री शिवशंकर पटेल
दिनेश गिता गरजू प्रमाद गोनी
प्रज्जवल गिंह गिना गंजीव गिंह
वृजेश गिना गरजो माझी
गमान्ज पिना सरजू केवट
प्रदीग पिता बुद्धिमान माझी
गंज पटेल पिता गणेश प्रमाद पटेल
कमला सिंह पुत्री नवल सिंह
नागयण पिता रामप्रकाश पटेल
शेषमणि पिता वृद्धमेन पटेल
नगीना पुत्री रूद्रशरण वर्मा
गुरेश प्रसाद पटेल पिता राममिया पटेल
अनीन कुमार माझी पिता बुद्धिमान माझी
फूलकली देवी पति राजेश केवट
प्रभा कुमारी माझी पति बुद्धिमान
मोनिका तिवारी पिता रमेशचन्द्र तिवारी
निग्मुलिया पटेल पति अर्जुन पटेल
धीरेन्द्र निंद्र चौहान पिता मुखेन सिंह चौहान
विनय मिश्रा पिता राजभानु मिश्रा
पंकज सिंह बघेल पिना विक्रमादित्य सिंह
मनोप कुमार पाण्डेय पिता वृजेश कुमार पाण्डेय
प्रिया मोनी पिता दिनेश प्रमाद सोनी
रजनीश कुमार पाण्डेय पिता वृजेश कुमार पाण्डेय
गावित्री पत्री विमलेश पटेल
माधना पत्री दिलीप कुमार द्विवेदी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1926
15 शिवपनि नाहू गिता रामेश्वर माहू
रन्नू गाहू पत्त्री रामनरेश
विजय कुमार पिता बंशमणि गाहू
विरंजिया पनि गमपनी
0,050
0,100
256
निजी भूगि शिवाण निवारी गिना प्रकाशनारायण निवारी
निवत्र निवारी पिता रमेशचंद्र तिवारी
गमपनि गिता गमेश्वर नाह
मणिषधर द्विवेदी पत्नी चंद्रमणिधर द्विवेदी
16 शिवपनि पिना रामेश्वर साहू
ओमप्रकाश साहू पिता रामनाथ साहू
गीता द्विवेदी पत्री अम्बिका द्विवेदी
ग्न्नमाह पन्त्री रामनरेश जाति तेली
प्रशान्त द्विवेदी पिना मुनील कुमार द्विवेदी
श्रीकांत मिश्रा गिना लोलर प्रमाद मिश्रा
गोपीनाथ पिता लल्लू प्रनाद गुप्ता
वैनाली पन्त्री परसराम मोहिते
विवान कुमार पिता रामनारायण गुप्ता
0.120
0.200
284
रश्मी मिश्रा पत्नी विनय मिश्रा
निजी भूगि शिवकुमार पिता चिन्तामणि व्दिवेदी
पवन पिना गोबिन्द प्रसाद गुप्ता
विनोद पिना गम करन माह
मनोज मोहिते गिना बाबुराव मोहिते
हमलना मिथा पत्नी ज्योति प्रकाश मिश्रा
बंशमणि मिश्रा पिता राजभान मिश्रा
विरजिया पत्री रामपनि जानि तेली
विवेकः निवारी पिता रमेशचंद्र तिवारी
रामपनि पिना गमेश्वर माहू 1927
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
मणिगापधर द्विवेदी पिता चंद्रमणिधर द्विवेदी
ऋतिक सिंह पिता शिवनंदन सिंह
17
लल्ला कोल पिता जगेसरा कोल
0.200 0.120
301
निजी भूमि
हिमान्शू प्रताप सिंह पिता शिवनंदन सिंह
18 गोविन्द सिंह पिता जयकरण सिंह
सूर्यगाल अगरिया पिता हंशलाल अगरिया
राजपाल अगरिया पिता हंशलाल अगरिया
सुनील कुमार अगरिया पिता हंशलाल अगरिया
अनिल कुमार अगरिया पिता हंशलाल अगरिया
अनुज कुमार अगरिया पिता हंशलाल अगरिया
गमवचन कोल पिता औसेरी कोल
रामेश्वर सिंह पिता सुखनन्दन सिंह
अशोक सिंह पिता रामदयाल सिंह
0.150
0.640
287
निजी भूमि आधा गवत पत्री गजपनि रावत
मुनीना देवी पत्त्री शिवप्रमाद पनिका
मनापनि सिंह पिता मोहन सिंह
गमलल्लू सिंह पिता नन्हकू सिंह
राजधर पिता बलदेव अगरिया
वृद्धमेन पिना गेंदलाल सिंह
शशिकश पिता चंद्रभान रावत
ऋषिकेश पिता चंद्रभान रावत
दिनेश कुमार पिता गुरजदीन कोल
19 गज़घर पिना बल्देव जाति अगरिया
290 0.360 0.050-
निजी भूमि
20 मंत कुमार पिता धर्मराज अगरिया
292
0.170 0.010
निजी भूमि
21 शियप्रगाद पिना अकोली जाति अगरिया
312 0.120 0.110
निजी भूमि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
1928
शिवप्रगाद गिना अकोली जानि अगरिया
गतमनिया बेवा ज्ञान जाति अगरिया 23
24 छोट्टू पत्नी राजबन्नी जाति कोल
25 ठाकुरदीन पिता वैकू जाति अगरिया
गजमणि पिना वैकृः जाति अगरिया
इटली वेवा वैन्ः जाति अगरिया
26 पनांना देवा ईश्वरदीन जाति अगरिया
राममिलन पिता ईश्वरदीन जाति अगरिया
निजी पट्टे की भूमि का योग -
316
0.570 0.500
निजी भूमि
0.200
300/1
0.080
निजी भूमि
300/2 0.120 0.070
निजी भूमि
255 1.550 0.100
निजी भूगि
297
0.240 0.070
निजी भूमि
3.054
26किता 6.300
चूँकि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अन्तर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे ० भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर - सिंगरौली नई रेलवे लाइन परियोजना का ही भाग है । अतः अधिसूचना के अर्जन स प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जायेगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/ विस्थापितों को देय हैं ।
क्र. 267-भू- अर्जन-2024
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधान्ति समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक हेतु आवश्यकता है ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः-
(1 )
(2) भूमि का वर्णन-
सिंगरौली (क) जिला :
:- देवसर (ख) तहसील
:- भलुगढ 50
(ग) ग्राम
(घ) लगभग क्षेत्रफल : निजी रकबा 0.351 हे0 1929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
टिप्पणी क०
भूमिस्वामी का नाम
खसरा नम्बर
प्रभावित रकवा हे० में
कुल रक वा हे० में
6
5
4
3
2
0.03
0.03
303
निजी भूमि राधे पुत्र लालमणि 1/6 , बृजभूषण पुत्र लालमणि 1/6 , राजेन्द्र पुत्र लालमणि 1/6 , गुलाब पुत्र लालमणि 1/6 , बबलू पति रूकमनिया पिता लालमणि 1/6, रामसागर, रामकुमार, 1 रामप्रताप, उर्मिला, फूलमति, फूलदेवी, कुसुमकली पिता नागेश्वर, मानमती बेवा नागेश्वर 1/6 जाति सभी लोहार
0.01
0.01
निजी भूमि
510/1
बंदना शर्मा पत्नी विकास शर्मा
2
0.005
0,005
निजीभूमि
510/2
3
अवनीश कुमार पुत्र राजदेव दुबे
निजी भूमि
0.005
0.005
510/3
4
प्रिंसी दुबे पिता श्यामाचरण दुबे ना ० सं० पिता श्यामाचरण पिताराजदेव दुबे 2/5, पियूस दुबे पिता श्यामाचरण दुबे, ना( सं) पिता श्यायाचरण दुबे पिता राजदेव दुबे 3/5 भाग
0.01
0.01
निजी भूमि
510/4
5
शिवेन्द्रतिवारी पिता शिवराम तिवारी
0.01
0.01
510/5
निजीभूमि
6
अरविंदकुमार पुत्र गिरीश कुमार मिश्रा
0.06 निजी भूमि
0.06
562
7
संतोष कुमार पुत्र तीरथप्रसाद 1/3 , बबुआराम पुत्र लक्षनधारी 1/6 , मु०रनिया देवी पति लगनधारी 1/6, रमेश पुत्र रामप्रसाद 1/9, ददई पुत्र रामप्रसाद 1/9 , मु० छोहगरिया पति रामप्रसाद 1/9
0.01
0.01
1855/1
निजी भूमि
8
बिहारी पुत्र रामहित बैसवार
0.01 निजी भूमि
0.01
1855/2
9
मु० देवसिया बेवा गिरधारी बैसवार ¼, संतोष कुमार पिता गिरधारी बैसवार ¼, अर्जुन पिता गिरधारी बैसवार ½, शांती पिता गिरधारी बैसवार 1/4 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1930
10 बिहारी पुत्र रामहित बैसवार 1858/1 0.01 0.01 निजीभूमि
11 मु.देवसीया बेवा. गिरधारी बैसवार % , 1858/2 0.01 0.01 निजीभूमि
संतोष कुमार पिता गिरधारी बैसवार 1/4,
अर्जुन पिता गिरधारी बैसवार ¼, शांती
पिता गिरधारी बैसवार 1/4
12 0.02 निजी भूमि
भगवान दास पुत्र शिवमूरत 1/3 , रामदास 1858/3 0.02
पुत्र शिवमुरत 1/3 , हरिप्रसाद पुत्र
शिवमूरत 1/3
13 बिहारी पुत्र रामहित बैसवार 1976/1/1 0.04 0.04 निजीभूमि
0.179 0.101 निजी भूमि
1976/2/1/1
14 मु.देवसीया बेवा. गिरधारी बैसवार 1% , संतोष कुमार पिता गिरधारी बैसवार ¼ अर्जुन पिता गिरधारी बैसवार ¼ शांती पिता गिरधारी बैसवार 1/4
इन्द्रसेन पिता चन्द्रबली जाति बैसवार 15
कुल
0.02 निजी भूमि 1976/3/1/1/ 0.02 2/1
0.351
0.429
किता 15
चूँकि ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे. भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी, एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना का ही भाग है । अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वही पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगें । जो पूर्व में अर्जित भूमिस्वामियों / विस्थापितों को देय है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 1931
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
प्र.क्र. 54-भू-अर्जन-2024
मैहर, दिनांक 6 मार्च 2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः नू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र- एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित कैया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
:: अनुसूची::
|- भूमि का वर्णन:-
:
मैहर
(क) जिला
: मैहर
(ख) तहसील
: बंधी
(ग) ग्राम
प.ह. न. 109
1.296 हेक्टेयर
:
(घ) अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.
0.035
312/2
1
0.073
2
312/3
0.010 318
3
0.011
320/1/1
4
0.041 320/1/2
5
0.042
6
320/1/3
0.042
320/2
7
0.031
8
320/3
0.042
320/4
9
0.010
10
321/4
0.021
325/1
11
0.010
326
12
0.027
327/1
13
0.105
328
14
0.150
329
15
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे.)
स. क्र.
0.073
330
16
0.023
331/2
17
0.065 332
18
0.084
333
19
0.076 335
20
0.042 336
21
0.010 657
22
0.070
571/2
23
0.010
597
24
0.023 654
25
0.010
655
26
0.094 656
27
0.066
28
658/1
निजी खाता भूमि योग रकवा- 1.296 हेक्ट.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी की अजमाइन माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1932
प्र.क्र. 55- भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र-एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन :-
मैहर
(क) जिला
मैहर
(ख) तहसील
प.ह. न. 60
मझियार
(ग) ग्राम
हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल : 0.301
खसरा नम्बर
स.क्र.
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा (हे.मे.)
अर्जित रकवा (हे.मे. )
0.041
62
8
0.060
1
18/1
0.010
9
74/2/1
0.041
2
18/2
0.011
74/2/2
10
0.010
51
3
0.025
132/59
11
0.026
59
4
0.010
12
133/59
0.011
60/1
5
0.025
13
134/60
0.021
6
60/2
0.010
निजी खाता भूमि योग रकवा- 0.301 हेक्ट.
61
7
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी की बराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
1933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र. 56-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र-एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन :-
मैहर
(क) जिला
मैहर
(ख) तहसील
प.ह. न. 112
बिहराकला
(ग) ग्राम
2.993 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे०) स. क्र.
0.142
1/1
1
0.192 3
2
0.061
3
1/2/1/3
0.035
1/2/1/2
4
0.121
5/1/2
5
0.030 5/2
6
0.021
7
7/2/2
0.182 18
8
0.085 19
9
0.021
21/2/2
10
0.041
23/1
11
0.116
23/2
12
0.035
13
25/2
0.010 26
14
0.136 27
15
0.090 188
16
0.085 191
17
0.066 205
18
0.076 206
19
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे०) स. क्र.
0.010
218/2
32
0.054
219/2
33
0.021
214/1
34
0.010
216/1
35
0.010
36
218/1
0.022
219/1
37
0.020 226
38
0.116 227
39
0.010 251
40
0.075
562/1
41
0.020 526
42
0.028 540
43
0.010
541/1
44
0.015
541/2
45
0.095 542
46
0.021
47 543/1/1
0.020
48 543/1/2
0.020
49 543/1/3
0.020
543/1/4
50 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1934
0.106
189/1
20
10
0.041
190
21
0.051
192/2
22
0.071
192/3
23
0.013
212/1
24
0.041
213/1/2
25
0.025
220
26
0.010
221
27
0.010
222
28
0.010
212/3
29
0.010
214/2
30
0.041
215
31
0.080
543/2
51
0.021 547
52
0.090
549/1/1
53
0.036
549/2
54
0.012
550/1
55
0.012
550/2
56
0.011
550/3
57
0.010 557
58
0.052 560
59
0.041 561
60
0.057
562/2
61
निजी खाता भूमि योग रकवा- 2.993 हेक्ट.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी की बिहराकला माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
1935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र. 57- भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र- एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
:: अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन:-
मैहर (क) जिला
मैहर (ख) तहसील
बदेरा
:
(ग) ग्राम
प.ह. न . 57
7.917 हेक्टेयर
( घ) अर्जित क्षेत्रफल :
स. खसरा नम्बर अर्जित रकवा स. खसरा नम्बर अर्जित रकवा
क्र. (हे.मे.) क्र. (हे.मे.)
1 7/1 0.010 82 412 0.065
2 9/1 83 881/163 0.052
0.116
3 9/2/1 84 60/1/1 0.243
4 9/2/2 85 60/2 0.195
0.168
5 9/3 86 63/2 0.021
6 11/5 0.157 87 61 0.010
7 71/1 0.106 88 62 0.126
8 71/2 0.021 89 93/1 0.005
9 81/2 0.032 90 94/1 0.060
10 82/1 0.042 91 93/2 0.010
11 82/2 0.068 92 94/2 0.106
12 83/1/1 0.032 93 94/3 0.015
13 70/2 0.187 94 94/4 0.015
14 90 0.024 95 99/1 0.010
15 91/1/1 0.010 96 100/1 0.021
16 92/1/1 0.136 97 100/2 0.132
17 92/1/2 0.010 98 149/4 0.010
18 92/2 0.100 99 150/4 0.050
19 92/3 0.150 100 150/1 0.052
20 99/2 0.010 101 150/2 0.050
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1936
0.020
100/1
21
0.110
100/2
0.052
101/1
23
0.024
101/3
24
0.032 104
25
0.030
26
0.010
112/1
27
0.059
133/1
28
0.018
133/2/2
29
0.045 134
30
0.010 135
31
0.010 138
32
0.020
139/1
33
0.100
34
140/1
0.074
35
140/2/1
0.013
140/2/2
36
0.010 141
37
0.020 142
38
0.047 143
39
0.090 144
40
0.020
147
41
0.059
42
160/1
0.032
163
43
0.030
44
166/1
0.010
166/2
45
0.065
167
46
0.054
168/2
47
0.021
48
182/1
0.011
182/2
49
0.097
183/1
50
0.115
267/1
51
0.015
267/2/2
52
0.010
268/2/1
53
0.025
269
54
0.097
270
55
0.018
271
56
0.072
272
57
0.020
273
58
0.045
275
59
0.050
150/3
102
0.069
152/1
103
0.057
152/2
104
0.010
153/2
105
0.080
304/1
106
0.021
304/2
107
0.010
305/2
108
0.076 306
109
0.267
307
110
0.010 314
111
0.040
312
112
0.180
313
113
0.151
799
114
0.136
802/1/2/1
115
0.043
803/1
116
0.081
803/2
117
0.100
803/3
118
0.043
803/4
119
804/1/1/1/1
120
804/1/1/1/2/1
121
804/1/1/1/2/2
122
804/1/1/1/2/3
123
804/1/1/1/3
124
804/1/1/2
125
804/1/2
126
804/1/3
127
804/1/4
128
804/2
129
0.176
804/3/1
130
804/3/2
131
804/3/3
132
804/4/1
133
804/4/2
134
804/5/1
135
804/5/2
136
804/6/1
137
804/6/2
138
804/6/4
139
804/6/3
140 1937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
0.065
356
60
0.097 हर (मप
358
0.020
62
361/1
0.060
362/1
63
0.016
64
362/2
0.031
363
65
0.085
364
66
0.030
365
67
0.010
366
68
0.013
372
69
0.010
70
374/1
0.075 71
374/2
0.020
375
72
0.020 73
394/2
0.072
400
74
0.085
401
75
0.040
402
76
77
403/1
0.074
403/2
78
79
403/3
0.054
405
80
0.032
410
81
0.010 826
141
0.211 827
142
0.031
143
806/1/1
0.034
806/1/2
144
0.016
145
806/2/1
0.035
806/2/2
146
0.010 807/3
147
0.111
808/3
148
0.038
149
808/2
0.010
150
812/1
0.176
151
813/2
0.040 816
152
0.030 817
153
0.081 828
154
0.076 834
155
0.070 835
156
0.066 836
157
0.025 842
158
0.010 839
159
0.091
843/2
160
निजी खाता भूमि योग रकवा- 7.917 हेक्ट.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी की बदेरा माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जासकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
1938
प्र.क्र. 58- भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र -एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन: -
मैहर
(क) जिला
मैहर
(ख) तहसील
:
प.ह. न. 115
लटागांव
(ग) ग्राम
6.961 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जित रकवा (हे.मे.)
0.020 47
1
0.207 2
52/2
0.198 48
3
0.052 4
51
0.072
5
49/2
0.032
6
52/1
0.031
7
58/1/3
0.341
8
60/1
0.213
9
61/1
0.021 64
10
0.110 11
925/1
12 925/2/1
0.332
13
925/3
0.131
14 925/2/2
927
0.143 15
0.021
16
944/1
0.174
17
945/1
0.174
18
945/2
0.213
19
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जित रकवा (हे.मे.)
0.021 44
123/1
0.076
45
125/1
0.059 46
146
0.050 135
47
0.062 126
48
0.025 49
133/2
0.050
50
134/2
0.081
51
144/2
0.036 147
52
0.192 149
53
0.081 169
54
0.053
55
170/1
0.052
56
171/2
0.076
57
208/1/1
58 299/1/1/1
0.554
59 299/1/2
0.025
60 300/1/2
0.126 325
61
0.025 326
62 1939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
0.032
60/1
0.112 62
0.073
22
65/1/1
0.084
23
65/1/2
0.303
24
68/1
0.043 25
68/2
0.010 100
26
0.064 27
102/1
0.010 28
104/1
0.194 29
105/1
0.025
30
133/1
0.040
31
104/2
0.011
32
105/2
0.026
33
104/3
0.015
34
105/4
0.032
35
105/5
0.032
36
0.021
37
112/1
38
0.097
39
119/1/2
40
119/1/3
41
217/1
0.010
42
217/2
43
217/3
0.051 63
330/2/1
0.021 64
331/2/1
0.100
65
330/2/2
0.010 66
331/2/2
0.032 67
332/1
0.192 68
333/2/1
0.021
69
334/1
0.015
70
352/1
0.021
71
352/3
0.056
354/3
72
0.070 353
73
0.044
74
356/1
0.043
75
356/2
0.021 76
900/2
0.116
77
902
0.237 920
78
0.081 922
79
0.136 924
80
0.116
81
923/1
0.051
82
923/2
0.030
83
925/2/2
0.134 84
925/3
निजी खाता भूमि योग रकवा 6.961 हेक्ट.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी नहर व लटागांव माइनर 1 नहर व लटागांव माइनर 2 नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1940
मैहर , दिनांक 6 मार्च 2024
प्र.क्र. 59- भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र- एक, सन् 2013) की धारा19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1-
भूमि का वर्णन:-
मैहर
(क) जिला
मैहर
(ख) तहसील
प.ह. न. 113
:
कुवरी
(ग) ग्राम
:
3.389 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर अर्जित रकवा(हे.मे.)
स.क्र.
अर्जित रकवा (हे.मे. )
खसरा नम्बर
स.क्र .
0.132
89
14
0.605
1
56/2/2
0.151
93
15
0.031
2
64/2
0.101
94
16
0.314
3
64/3
0.030
90
17
0.100
4
66/1/1
0.079
18 158/1/2/1
0.103
5
66/1/2
0.219
19 158/1/2/2/1
0.021
6
66/2
0.112
20 158/1/2/2/2/1
0.090
67
7
0.164
21 158/1/2/2/2/2
0.118
8
69
0.010
22 158/1/1/5
0.301
9
70/1
0.052
23
159/1
0.153
10
70/2/2
0.161
24
159/2
0.055
11
71/1
0.085
87
12
निजी खाता भूमि योग रकवा- 3.389 हेक्ट.
0.202
88
13
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
1941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र. 68- भू-अर्जन-2024
मैहर, दिनांक 18 मार्च 2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
:: अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन:-
मैहर (क) जिला
मैहर (ख) तहसील
:
चटकोला
(ग) ग्राम
:
1.076 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर स.क्र.
17/1 1
17/2 2
17/3 3
18/1 4
18/2 5
21/1 6
21/2 7
21/3 8
21/4 9
22/1 10
11
22/3 12
23/1 13
23/2 14
अर्जित रकवा (हे० )
0.018
0.017
0.017
0.200
0.187
0.036
0.036
0.037
0.037
0.055
0.056
0.056
0.162
0.162
1.076
निजी खाता भूमि योग रकवा-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1942
प्र.क्र. 69- भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र-एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन :-
:
मैहर
(क) जिला
मैहर
(ख) तहसील
नौंगवाकाप
(ग) ग्राम
:
2.230 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा(हे० )
162
0.230 1
0.020 2
163
0.021 3
164/1
4
0.099
164/2
171/1/1/2
0.085 5
0.120
168
6
7
0.120
169
0.085 8
0.470
173/1/1
9
0.083 10 174/1/1/2
0.063
174/2
11
खसरा नम्बर
स.क्र .
अर्जित रकवा(हे० )
0.063 12
174/3
0.190 13
196
0.120 197/1
14
0.011 15
198/1
0.120 16
197/2
0.010 17
198/2
0.010 199
18
0.010 200
19
20
0.030 201
0.270 21
238/2
2.230 हेक्ट.
निजी खाता भूमि योग रकवा-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु। बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
1943
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र. 70-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र- एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन :-
मैहर
(क) जिला
मैहर
(ख) तहसील
ककरा
(ग) ग्राम
प.ह. न. 113
12.706 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.
1
66/1/1
0.330
2
66/1/2
0.200 3
178/5
0.183 4
179/2
0.250 5
178/6
0.225 6
183/3
0.027 7
179/1
0.030 182
8
0.380 9
184/2
0.135 10
202/2
0.250 11 203/1/1/1
0.225 12
206/1
0.135 13
209/1
0.145 14
972/2/1
0.058 15
978/1
0.063 16
979/6
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.
0.005
89
486/1
0.005
90
486/2
0.005 91
486/3
0.035 487
92
0.027 93
488
0.031 491
94
0.035 493
95
0.023 495
96
0.010 498
97
0.031 98
585/2
0.025 586
99
0.021 597
100
0.015 101
599/2
0.076 102
601
0.010 602
103
0.025 611
104 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1944
0.138
979/7/1
0.042 18
979/7/2
0.225 19
981/2/1
0.136 20
982/1/2/1
0.188 21
982/1/1
0.191 22
982/1/2/2
23
984/1/1
24
984/1/2
0.421
25
984/2/1
26
984/2/2
27
984/3
28
1244/985
29
985/1/1
0.204
30
985/1/2
0.272 31
1007/1/1
0.232 32
1007/1/2
0.130 33
1009
0.133 34
1010/1
0.069 35
1010/2
0.021 36
1014/1/2/3
0.027 37 1014/1/3/2
0.033 38
1014/1/4
0.213 39
1015
0.039 40
1016
0.064 41
1018/1/1
0.221 42
1018/1/2
0.021 43
1018/1/3
0.097 44
1018/2
0.067 45
1019/1
0.084 46
1019/2
0.101 47
1020/1
0.101 48
1020/2
0.041 49
1022/1
0.072 50
1022/3
0.072 51
1022/4
0.005 105
612/1
0.005 106
612/2
0.010 107
583/1133
0.022 Z-12
108
0.038 Z-13
109
0.293 Z-17
110
0.029 111
653
0.010 657
112
0.010 113
663
0.058 706
114
0.083 707
115
0.115 708
116
0.005 117
709/1
0.010 118
867/1
0.006 119
709/2
0.041
736
120
0.020 121
739
0.075 122
737
0.072 123
742
0.059 124
743
0.032 125
744
0.020
746
126
0.010 127
827/1
0.010 128
827/2
0.040 129
849
0.025
861
130
0.046
131
850/1
0.010 132
851/1
0.011 133
853/1
0.010
134
853/2
0.020
862
135
0.098 136
864
0.058
865
137
0.032 138
866/1
0.016 139
866/2 1945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
0.132 52
1023
0.031 53
1024
0.252
54
1025/1
0.105 55
1027/2
0.239 56
1027/3
0.128 57
1029/1
0.128 58
1029/2
0.128 59
1029/3
0.227 60
1031/2
0.076 61
1031/3
0.055 62
1050
0.186 63
1051/1
0.045 64
205/1
0.045 65
205/2
0.054 66
206/2
0.126 67
211
0.273 68
222
0.031 69
223/1
0.126 70
223/2
0.011 71
235/1
0.010 72
235/2
0.038 73
236/1
0.032 74
237/1
0.032 75
237/2
0.031 76
241/1
0.043 77
241/2
0.032 78
242
0.101
244
79
0.010 80
249/3
0.015 81
260/2
0.066 82
261
0.035 83
262
0.060
270
84
0.011 85
465/4
0.041
481
86
0.066
484
87
0.041
485
88
0.016
140
866/3
0.064
141
892
0.040
893
142
0.056
143
896
0.051
897
144
0.075
905
145
0.020
908
146
0.020
147
909/1
0.043
148
910/1
0.043
149
910/2
0.018
150
911/1
0.018
151
911/2
0.012
152
912/1/1
0.008
153
912/1/2
0.012
154
912/2
0.012
917
155
0.053
156
918/3
0.028
157
918/5
0.021
158
918/6
0.115
159
938
0.020
160
939
0.021
161
962/1/2
0.134
162
962/2
0.184
163
963
0.069
164
973
0.069
165
974
0.150
166
975/2
0.115
167
978/1
0.010
168
979/7/1
169
1018/1/1
170
1018/1/2
0.031
171
1018/1/3
172
1018/2
173
1019/1
0.042
174
1019/2
निजी खाता भूमि योग रकवा 12.706 हेक्ट.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी , चटकोला माइनर, ककरा माइनर, व बराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1946
प्र.क्र. 72-भू-अर्जन-2024
मैहर, दिनांक 19 मार्च 2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र- एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन:-
:
मैहर
(क) जिला
:
मैहर
(ख) तहसील
प.ह. न. 110
:
अजवाइन
(ग) ग्राम
16.776 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर
खसरा नम्बर
स. क्र.
स. क्र
अर्जित रकवा (हे.मे.)
919
87
0.157
129
1
920
88
0.209
130
2
921
89
0.010
137/1/1
3
924/1
90
0.089
4
138/1
924/2
91
0.089
138/2
5
92 981/2
0.178
6 139/1
93 991/1
0.228
140/1
7
991/2
94
0.096
140/2
8
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जित रकवा (हे.मे.) अर्जित रकवा (हे.मे.)
0.028
1331/1
173
0.073
0.005
174 1291/1
0.025
0.026
1291/2
175
0.242
0.013
1332
176
0.080
1333/1
177
0.021
0.101
178 1333/2
0.010
1333/3
179
0.015
1344
180
0.023
1365
181
0.021
991/3/195
0.139
9 141/2/2
991/3/2
96
0.289
141/3
10
97 991/3/3
0.021
141/4
11
996/1/1
98
0.063
208/1
12
0.010
1366/2/1
182
0.081
1366/2/2
183
0.076
1368
184
0.076
1372
185
99 996/1/2
0.031
13 209/1
996/2
100
0.073
227
14
101 996/3/1
0.209
228
15
0.242
0.076
1373
186
0.011
1447/1
187 1947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
4
ते
0.100
1447/2
188
996/3/2
102
0.020
229/1
16
0.050
1447/3
189
996/3/3
103
0.398
229/2
17
0.010
1548
190
996/4
104
0.220
231/1
18
0.078
1550/1
191
996/5
105
0.431
231/2
19
0.093
1550/2
192
0.050
999
106
0.115
231/3/1
20
0.020
1563
193
0.025
1000
107
0.063
21 231/3/2
0.044
1561
194
0.010
1001
108
0.293
233/2
22
0.171
1562
195
0.076
1002
109
0.209
234
23
0.080
196 1618/1
0.021
1003
110
0.042
24 294/1
111
0.071
1618/2
197
0.005
1005/2
0.010
294/2
25
0.010
1619/2
198
0.010
1158
112
0.115
342/2
26
1700/1
199
0.081
1159
113
0.150
27 343/1
0.120
200 1700/2
0.010
1160
114
0.050
343/2/1
28
0.045
1701
201
0.010
1163/1
115
0.051
29 343/2/2
0.050
1702
202
0.060
1164
116
0.125
30 343/3/1
0.102
1704/1
203
0.055
1165/1
117
0.178
343/3/2
31
118
0.119
1704/2
204
0.116
1165/2
0.063
344
32
0.010
205 1705/1
0.021
1168
119
0.157
345
33
206 1706/1
0.073
1169
120
0.010
346
34
0.052
207 1706/2
0.041
1187
121
0.094
35 349/1
0.050
1707/1
208
0.066
1192
122
0.017
36 350/1
0.031
1707/2
209
0.011
1193/1
123
0.140
350/2
37
124
0.021
1708
210
0.065
1193/2
0.063
352/1
38
0.010
1710/2
211
0.059
1194
125
0.010
352/2/1
39
0.050
1711
212
1201/1/1/1
0.167 126
40 362/1/1
0.076
1712
213
1201/1/1/2
127
0.272
362/1/2
41
0.076
1992
214
1201/1/1/3
0.188 128 363/1/1
42
0.211
0.020
1993
215
1201/1/1/4
129
0.121
43 369/1/1
0.106
216 1995/1
1201/1/2/1
0.335 130
369/1/2
44
0.010
1995/2
217
1201/2/2
131
0.350
369/2
45
0.005
1367/2/1
218
1202/1/1
132
0.010
575
46
133
0.005
1367/2/2
219
1202/1/2
0.021
47 576/1
134 0.010
0.054
220 1642/1
1202/1/3
0.021
577
48
0.086
1642/2
221
1202/2
135
0.021
578
49 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1948
0.075 222 1642/3
0.066
1351
136
0.021
579
0.084
1642/4
223
0.005
1353
137
0.031
831/1
0.110
1642/5
224
0.091
1358
138
0.178
52 831/2
0.095
1642/6
225
0.036
1447/1
139
53 832/1/1/1/1
0.010
1642/7
226
0.005
1447/2
140
832/1/1/1/2
54
0.408
0.070
227 1643/2
0.040
1449/2
141
832/1/1/2
55
0.031
228 1643/3
0.045
1449/3
142
56 832/2
0.010
229 1644/2/2
0.110
1450/1
143 0.105
841/1/1
57
0.013
1752
230
0.006
1450/2
144
0.208
58 841/1/2
145 231 1751/1
0.021
1188/1
0.042
841/2
59
0.221
232 1751/2
0.032
1188/2
146
0.108
60 369/1/1
0.028
1753/1/1/1
233
0.005
1188/3
147 0.028
61 369/1/2
148
0.026
1753/1/1/2
234
135/1/2
0.147
62 370/1/1
0.058
1753/1/2/2
235
0.337
135/2/1/1
149
0.010
63 370/2/1
0.049
236 1753/2
135/2/2
150
0.126
64 371/1
0.050
1753/3
237
0.005
136
151
0.056
371/2
65
0.038
1767/1/1
238
0.032
137/1/2
152
0.080
66 372/1/1
0.062
1767/1/2
0.144 239
137/2
153
0.054
372/1/2
67
0.070
1767/2/1
240
0.042
138/1
154
0.031
68 372/1/3
0.072
1767/2/2
241
0.151
139/1
155
0.044
372/2
69
0.010
1768/2/2
242
0.065
1277/1
156
0.010
373/1
70
0.010
1769/1/1
243
0.075
1277/2
157
0.050
71 816/2
0.110
1777/1/2
244
0.031
1278
158
0.014
817/1
72
0.051
1777/2
245
0.037
1282/1
0.052 159 73 818/1/1/1/1
0.061
1781/1
246
0.032
1282/2
160
0.031
74 818/1/1/1/2
0.021
247 1781/2
0.047
1282/3
161
0.128
75 818/1/1/2
0.091
1782
248
0.010
1282/4
162
0.010
819/3
76
1895/1/1
249
0.021
1286
163
0.073
820/3
77
1895/1/2
250
0.018
1292/2
164
0.044
821/1
78
1895/1/3/1
251
0.082
1293/1
165
0.072
821/2
79
0.050
1895/1/3/2
252
0.094
1293/2
166
0.010
80 821/3
1895/1/4/1
0.025 253
1299
167
0.005
823
81
1895/1/4/2
254
0.015
1300
168
0.111
822
82
255 1895/2
0.328
1301
169
0.126
879/1
83
0.031
1328/1
170
84 879/2/1
0.035
1329
171
879/2/2
85
निजी भूमि योग रकवा- 16.776 हेक्ट.
0.091
1330/2
172
86 879/2/3
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी, बिहराकला माइनर, बिहराकला सबमाइनर , अजवाइन माइनर-1 , अजवाइन माइनर 2 नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
1949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र. 73-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र -एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
:: अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन:-
मैहर
(क) जिला
मैहर
:
(ख) तहसील
प.ह. न. 113
बराकला
:
(ग) ग्राम
3.808 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे. ) स. क्र.
0.020 57
1
0.050 139
2
0.010 140
3
0.010
4
78/1
0.095 79
5
0.076
121/1/1/2
6
0.010 122
7
0.104 123
8
0.101 132
9
0.021 138
10
0.056 141
11
0.066 149
12
0.035
13
142/1
0.102
143
14
0.021
15
144/2
0.010
148
16
0.171
149
17
0.087
151
18
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.
0.018
244/2
41
0.066 246
42
0.032 247
43
0.067
244/3
44
0.015
249/1
45
0.020
250/1
46
0.007
251/1
47
0.015
251/2
48
0.050
252/2/1
49
0.064
253/2
50
0.012
253/1
51
0.036
253/3
52
0.040 256
53
0.041
257
54
0.010
258
55
0.091 351
56
0.081 272
57
0.085
274/1/2/1
58 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1950
0.050 163
19
0.045 *
164
20
0.066 166
21
0.041 168
22
0.031 189
23
0.010
169/2
24
0.021
174/1
25
0.020
174/2
26
0.020 172
27
0.015 176
28
0.042 177
29
0.010 178
30
0.007
179/1
31
0.008
188/1
32
0.008
179/2
33
0.005
188/2
34
0.008
179/3
35
0.008
179/4
36
0.037
188/3
37
0.009
180/1
38
0.008 180/2
39
0.008
40
180/3
0.018
356/1/1
59
0.182
60 274/1/2/2
0.081 350
61
0.040 373
62
0.021 352
63
0.176 353
64
0.010
356/2
65
0.017
356/1/2
66
0.070
357
67
0.010
361/2/3/1
68
0.021 372
69
0.297
374
70
0.021
375
71
0.032
386/2/4
72
0.050
73
385/1/2
0.140
385/2
74
0.100
75
396/1
0.040
396/2
76
0.205
77
401/1/2
0.005
401/2
78
निजी खाता भूमि योग रकवा- 3.808 हेक्ट.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी की बराकला मा. व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
1951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र. 74-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र- एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन:-
: मैहर
(क) जिला
: मैहर
(ख) तहसील
भरेवा
प.ह. न. 112
(ग) ग्राम
2.813 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.
0.087
14/2
1
0.010
2
92/2
0.010 274/2
3
0.067 4
275/2
0.071
15/1
5
0.048
6
275/1
0.010
15/2
7
0.112 74
8
0.010 75
9
0.010 83
10
0.030
87/1
11
0.018
246/1
12
0.010 247
13
0.031
87/2
14
0.080
87/3
15
0.020
88/1
16
0.045
17
0.032
171/2
18
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे. ) स. क्र.
0.049
419/1
32
0.042 263
33
0.050 264
34
0.020 273
35
0.051 265
36
0.020 277
37
0.050
278/2
38
0.008
367/3
39
0.050 369
40
0.071
41
507/1/1
0.050
372/2
42
0.050
371/2
43
0.067
373/1/2
44
0.050
380
45
0.035
553/381
46
0.037
381/2
47
0.054
554/2/381
48
0.010
382/2
49 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1952
0.034
171/3
यह 19
0.010
169/2
15 20
0.010
172
21
0.106
173
22
0.070
245
23
0.018 246/2
24
0.081
251/3
25
0.025
252/3
26
0.009
254/3
27
0.007
367/4
28
0.062
29
252/2
0.038
30
254/2
0.021
253
31
0.122
383/1/1
50
0.112 393
51
0.060 395
52
0.106
397/2/2
53
0.010
398/2
54
0.100
507/2/2
55
0.035 513/2
56
0.035
513/3
57
0.035
513/4
58
0.066
513/5
59
0.088
523/7/1
60
0.088
61
523/7/2
निजी खाता भूमि योग रकवा- 2.813 हेक्ट.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी की भरेवा डिस्ट्रीब्युटरी नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
1953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र. 75-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन:-
मैहर
(क) जिला
मैहर
(ख) तहसील
देवरी
(ग) ग्राम
9.923 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे०) स. क्र.
0.321 12/1
1
0.138 12/3/1
2
0.138
12/3/2
3
0.139
12/3/3
4
0.512
23
5
0.153
103/1/1
6
0.153
103/1/2
7
0.405
104
8
0.084
109/1
9
0.261
110
10
0.333
131
11
0.046
132/1/1
12
0.151
133/1
13
0.151 133/2
14
0.010
134/2
15
0.202
147/1
16
0.199 149/1/1/1
17
0.104 149/1/2
18
0.100
149/1/3/2
19
0.220
154/1
20
0.021
154/4
21
0.061
155/1
22
0.180
155/2
23
0.080
161/2
24
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा (हे०)
0.120
157/1
56
0.196
159
57
0.021
542/1
58
0.021
542/2
59
0.030
542/3
60
0.030
542/4
61
0.050
542/5
62
0.050
542/6
63
0.151
544/1
64
0.161
544/2
65
0.049
566/3
66
0.101
567/1
67
0.016
568/1
68
0.015
568/2
69
0.017
570/1
70
0.017
570/2
71
0.042
571
72
0.036
572/2
73
0.005
572/3
74
0.030
573
75
0.031
574
76
0.021
587/1/1
77
0.071
587/1/2
78
0.024
865/639/1
79 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1954
0.214 162
0.091 164
26
0.038 163/1
27
0.060
169
28
0.042 170
29
0.076 171
30
0.221 173
31
0.384
174
32
0.130 175/1
33
0.122
175/2
34
0.034
305/4
35
0.022 542/4
36
0.053 608/1/3
37
0.076
609/1
38
0.042
610/1/2
39
0.080 610/2
40
0.080
610/3
41
0.010 628/3
42
0.042
629/2
43
0.084
629/3
44
0.038
630/2/1/1
45
0.038
630/2/1/2
46
0.066
828/630/1/1
47
0.066
828/630/1/2
48
0.136
828/630/2
49
0.066
828/630/1
50
0.080
639/2
51
0.080
639/3
52
0.035
149/1/1/2
53
0.046
155/1
54
0.025
155/2
55
0.100 865/639/2
80
0.040 640/1
81
0.030 640/2
82
0.051 641/1
83
0.031 641/2
84
0.041 641/3
85
0.120
642
86
0.045 661/1
87
0.087
661/2
88
0.033 664/1/1
89
0.033 664/1/2
90
0.034
664/1/3
91
0.051
664/2
92
0.010
665/2
93
0.010
666
94
0.132
667
95
0.160
668
96
0.115
766/1/1
97
0.126
766/1/2
98
0.021 766/2/2
99
0.010
100
0.050
767/1
101
0.050
767/2
102
0.051
767/3
103
0.081 768/1/1
104
0.010 789/1/2
105
0.232
790/1/2
106
0.105
790/2
107
0.010
797
108
0.010
799/2
109
9.923
निजी खाता भूमि योग रकवा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत ( 3) विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी नहर एंव माइनर व सबमाइनर नहरो के निर्माण हेतु ।
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
1955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र. 76-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र -एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
:: अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन:-
मैहर
:
(क) जिला
मैहर
:
( ख) तहसील
प.ह. न. 108
धनेडीकला
(ग) ग्राम
2.018 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.
0.056 9
1
0.036 10
2
0.045
3
0.151
12/1/2/1
4
0.044
37/1
5
0.180
38/1
6
0.062 38/2
7
0.021
37/2
8
0.020 71
9
0.081 72
10
0.146
73/2
11
0.052 75
12
0.124
93/1/1/1/1
13
0.052
93/2
14
0.056 96
15
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे.) स. क्र.
0.014 98
16
0.126 99
17
0.085
100/2/1
18
0.021
100/2/2
19
0.041
104/2
20
0.059
106/1
21
0.015
107/1
22
0.168
106/2
23
0.171
108/1
24
0.010
109/2/2
25
0.063
110/1/2
26
0.063
110/3
27
0.028 165
28
0.028 166
29
निजी खाता भूमि योग रकवा- 2.018 हेक्ट.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की धनेडीकला माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड़ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1956
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं विहित प्राधिकारी , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 7 मार्च 2024
क्र. 100-भू-अर्जन-2024
चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके व्दारा अनुसूची (1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा-12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।
प्रस्तावित " बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धो से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है । इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है ।
-: अनुसूची (1 ):-
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/ नगर
तहसील
जिला
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने
वाली भूमि का
कुल क्षेत्रफल
(हे .में)
6
5
4
3
2
1
14.732
बेडछा
झिरन्या
खरगोन.
बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु "
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खरगोन
-: अनुसूची (2):-
" बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु " ग्राम- बेडछा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
14.732
273, 302/2/3 , 303/2 , 303/3 , 369/1 , 369/2 , 369/3 , 369/4,369/5 , 369/6 , 389 , 392/1 , 392/2 , 394/2 , 396/1/1,398/1/1 , 397 , 399 , 400/1 , 400/2 , 400/3/1 , 400/3/2 , 400/4 , 401/1 , 401/2
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव जिला खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी.
1957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 11 मार्च 2024
क्र. 04-अ-82-23-24- भू-अर्जन- नांदू-2687
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1 /
(प्रभावित कृषकों की सूची)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम
जिला
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हेक्टे. लगभग में)
6
5
4
3
2
1
0.030
घोड़ाडोंगरी नांदू
बैतूल (म.प्र.)
इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन
उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) , मध्य रेल्वे बैतूल (म.प्र. )
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा (हे.मे. )
ख.नं.
अर्जित रकबा (हे.में)
5
4
3
2
1
0.012
0.015
125/1
1 शेख शब्बीर व. शेख बशीर मुसलमान
0.002
0.004
125/2
2 नरेन्द्र व. सीताराम जाति मेहरा
0.016
0.263
3
टीकाराम व. कसदन, सुशीला बे. रोशन, कमलेश, नीलेश व. 135 रोशन, कंचना पिता रोशन जाति मेहरा
0.030
0.282
3
योग
1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि मय परिसंपत्ति के इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के तहत रेल लाईन के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा ( 3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1958
क्र. 07-अ-82-23-24-भू-अर्जन - सुहागपुरढाना-2688
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की , अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)
4
3
2
1
0.278
सुहागपुरढाना
शाहपुर
बैतूल (म.प्र. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन
उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) , मध्य रेल्वे बैतूल ( म.प्र .)
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
भूमिस्वामी का नाम क्र.
2
1
1
ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे .में)
5
4
3
0.017
0.783
184/1/1/1
सुनील व . मोहन , दशरथ व. खुशीलाल, रामकली बेवा शिवचरण, कमला बेवा रामभाउ, भगवानदास, दीपचंद व. रामभाउ , उमा, उषा व. रामभाउ, मुलचंद , संजू व. रगन , कोमल , गीताबाई , पमीता व. रगन सा. देह 1959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
2
0.012 185/1/1 0.012
0.016
0.016
187/2/1
सुहागल बे . रामेश्वर , राजकुमार व. रामेश्वर, सुमन, लक्ष्मी, पिकी, रिंकी व. रामेश्वर , सा. देह
3
0.012 185/2/1
0.012
0.028 187/3/1
0.048
190/1
0.020
0.015
0.020
0.004 191
लक्ष्मीकांत , शिवकांत, श्याम व. नंदकिशोर, सुनीति व. नंदकिशोर , उपेंद्र, वीरेंद्र व. उमेश , हर्षा बेवा सत्येंद्र, चारू नाबालिक व. सत्येंद्र संरक्षक हर्षा सा. देह शाहपुर
4 भगवानदास व. शिवरतन , सा. देह
5
186/1
0.407
0.056
0.228
0.072 187/1/1
रामकेश, रामलाल , परमानंद व. बारीकराम, बहनवती , प्रेमवती व. बारीकराम
6
0.046 192
5.269
0.278 10
6.815
चन्द्रकिशोर पिता शिवबालक , सा. देह सोहागपुरढाना योग
1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि मय परिसंपत्ति इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के तहत रेल लाईन के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1960
बैतूल, दिनांक 15 मार्च 2024
क्र. 02-अ-82-2023-24- भू- गढ़ा-2871
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
6
5
4
3
2
1
1.555
गढ़ा
बैतूल
बैतूल (म.प्र.)
गढ़ा मध्यम परियोजना हेतु निजी भूमि एवं परिसंपत्ति का अर्जन
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग बैतूल जिला बैतूल (म.प्र. )
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
ख.नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे.में)
5
4
3
2
1
0.046
0.876
212/1
1 सुदीप व . संतोषराव जाति कुंबी भूमिस्वामी
0.056
0.823
223/3
2 आनंदराव व. सरजेराव जाति कुन्बी भूमिस्वामी
0.018
2.132
224/1
3
कौतिका बे . मानिकराव , देवेन्द्र, राजेन्द्र, गजेन्द्र, देविका , महेश्वरी व. मानिकराव भूमिस्वामी
0.070
1.214
224/2
4 कौतिका बाई पुत्री शिवराम भूमिस्वामी 1961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
5 अंकुश व. चिन्धू भूमिस्वामी
6 सुधाकर व. सरजेराव भूमिस्वामी
7 संतोषराव व. केशोराव भूमिस्वामी
8
0.052 0.405
224/3
0.056 0.838
225/3
0.055
2.144
226
0.028
1.416
अमृतराव व. केशोराव जाति कुन्बी भूमिस्वामी
9 सुधाकर व. सरजेराव भूमिस्वामी
10
0.648
1.350
238/4
0.526
1.028
237
मानिकराव व. गेंदू, बकू पुत्री गेन्दू, प्रभाकर व. केशोराव , दिनेश व. केशोराव , संतोष व. केशोराव, आशा पुत्री केशोराव, उषा पुत्री केशोराव जाति कुन्बी भूमिस्वामी
योग
(2)
1.555
12.226
10
चूँकि गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
(3) • प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन
अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1962
क्र. 11-अ-82-23-24-भू-अर्जन डहुआ नया
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
4
3
2
1
1.282
मुलताई डहुआ नया
बैतूल (म.प्र. )
6
महिलावाड़ी लघु जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन
कार्यपालन यंत्री जल संभाग संसाधन मुलताई जिला- बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
1
ख.नं.
अर्जित रकबा(हे. में) कुल रकबा (हे.मे.)
5
4
3
4.090
0.068
261
पतीराम व . इहू, चमन बेवा कन्हैया, राजेश, बाबूलाल , सतीश पिता कन्हैया , ललिता पिता कन्हैया, मधु, फुन्दन पिता इडू नन्हा पुत्री इहू, रूखमई बेवा इहू जाति पवांर भूमिस्वामी 1963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
0.202
0.769
278/1
2
श्रीराम , रामू पिता रामजी, निर्मला , रेखा पिता रामजी , नान्ही बेवा रामजी, सुनीता बेवा हरीराम , रोशनी, दुर्गा पिता हरीराम जाति पवांर भूमिस्वामी
0.202
0.769
278/2
3
फागूलाल , प्यारेलाल, बसंत, कैलाश पिता गजमल, उषा , इमला पिता गजमल जाति पवांर भूमिस्वामी
0.203
278/3 0.770
4 लक्ष्मण पुत्र तेजी पता मुलताई बैतूल
0.057
3.238
281
निर्मला बेवा विनोंदी जाति पवांर भूमिस्वामी
5
0.550
0.550
282
6
यशवंत पिता नत्थू, संजय पिता गुलाबराव , संध्या, विद्या पिता गुलाबराव, शान्ता बेवा गुलाबराव, निर्मला बेवा विनोदी, सुरेश , रमेश , दिनेश पिता बिनोदी, सरोज, शान्ता, लीला, बेबी , लता पिता नत्थू जाति पवांर भूमिस्वामी
1.282
6 10.186
योग
1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि महिलावाड़ी लघु जलाशय निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1964
क्र. 12-अ-82-2022-23 - घाटपिपरिया-2857
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
6
5
4
3
2
1
10.361
घाटपिपरिया
मुलताई
बैतूल (म.प्र.)
घाटपिपरिया जलाशय निर्माण हेतु डूब क्षेत्र के अंतर्गत निजी भूमि एवं परिसंपत्ति का अर्जन
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र.-1, मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची )
भूमिस्वामी का नाम
क्र.
कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे.में)
ख.नं.
5
4
3
2
1
0.506
7.576
992
4.452
4.452
1085
1
الخريف
देवराव, भोजराव पिता सुंदरलाल, नाती उर्फ नान्ही पिता सुन्दरलाल , सोनू, विक्की पिता कुंवरलाल , मीनाक्षी , नीतू पिता कुंवरलाल , मोहन , रामदयाल , सुशील पिता शंकर , अनिता पुत्री शंकर , तीरथ पिता गुलाब, कल्लू, फल्लू पिता मंतू, कला, उर्मिला, प्रमिला पिता मंतू, गणेशी बेवा मंतू, सुगंती पिता शंकरलाल , सुमित पिता महेश, अमित, शुभम नाबा . पिता महेश वली भाई सुमित पिता महेश 1965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
2
0.142 0.142
997
जगत , नत्थू, भीम पिता किशोरीलाल, सुदामा , रूपसिंग पिता शिवनाथ, प्रेमवती पुत्री शिवनाथ, श्यामू, रामू, प्रभु पिता किसन , तिरतिया पुत्री किसन, रामवती पुत्री घुड़न जाति मेहरा
3 बटनी पत्नी दलपत पता बैतूल म.प्र.
4
0.445 1.307
1000
0.446 1.121
1079
0.761 0.761
1082
लखमू, दखन, चैत्या पिता नंदन, जमना पुत्री कैलाश, लखनिया , कुमी पुत्री नंदन, नवल पिता कैलाश, भोलू पिता कैलाश , दशरथ पिता कैलाश पता बैतूल म.प्र.
5
0.365 0.365
1088
गोलन , दलपत गनपत पिता भिक्कू, गिरजा पुत्री भिक्कू, कुसमा बेवा भिक्कू जाति मेहरा पता बैतूल म.प्र.
6
1.109 1.109
1094
खुसरू पिता दुकारी , रूखमणी, गोंडन पुत्री दुकारी, गोलन, दलपत, गणपति पिता भिक्कू, कुसमा बेवा भिक्कू जाति मेहरा पता बैतूल म.प्र.
7
0.569
0.569
1096
महेन्दु पिता रघुनाथ , रवि पत्नी रघुनाथ , बंटी उर्फ कार्तिक पिता रघुनाथ, कमला बेवा रघुनाथ, रामचरण पिता धना
8 चैनू पिता भदलू जाति मेहरा पता मुलताई
9 मैनू पिता भदलू जाति मेहरा पता मुलताई
योग:-
0.853
0.853
1097/1
0.356
0.356
1098/1
0.357
0.357
1098/2
10.361
18.968
12
(2) चूँकि घाटपिपरिया जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1966
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 1852- भू-अर्जन-2024
सिवनी, दिनांक 11 मार्च 2024
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-
अनुसूची
कांचनामंडी जलाशय परियोजना
1 - परियोजना का नाम
2- भूमि का विवरण:-
सिवनी
(क) जिला
बरघाट
(ख) तहसील
साल्हेकला
(ग) नगर/ग्राम
0.43 हेक्टेयर
(घ) लगभग क्षेत्रफल
प.ह.न.- 66
ब.नं.:-563
संरचन
वृक्ष
सीमाएं
T
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता सर्वेक्षण कमांक
स. क.
ANOOK19421
Llfatese jate (03)cheta
kokkebilad
6
5
4
3
2
1
0.02
1
कृषि
489/1 /1
भूमिस्वामी
पश्चिम
दक्षिण पूर्व
उत्तर
संख्या
प्रकार
प्लिंथएरिया
प्र गर्गा त कि स्म
14
1112 13
10
9
8
7
जाति पत्नी बरघाट
नुतनबाई रामेश्वर प्रसाद पंवार नि. भूमिस्वामी
0.04
2 489/1 /2
शासकीय भूमि
नूतनबाई की शेष भूमि
नेमीचंद पि. जीवनला लकी भूमि
भुमेश्वरी पिता चैनसिह बगैरह कीशेष भूमि
शासकीय भूमि
नूतनबाई की शेष भूमि
नेमीचंद पि. जीवनला लकी भूमि
भुमेश्वरी पिता चैनसिह बगैरह कीशेष भूमि 1967
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
पिता
0.04 नेमीचंद
3
कृषि
527/3 /1
भूमिस्वामी
जाति नि.ग्रा.
जीवनलाल पंवार भूमिस्वामी
शासकीय भूमि
नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार कीशेष भूमि
नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि
रविन्द्र विमला बगैरह पिता जोहरला ल अहीर की भूमि
0.04
4
कृषि
527/3 /2
भूमिस्वामी
शासकीय भूमि
रविन्द्र विमला बगैरह पिता जोहरला ल अहीर कीभूमि
नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि
नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार कीशेष भूमि
0.04
5
कृषि
488/3 /1
भूमिस्वामी
नूतनबाई कीभूमि
शासकीय भूमि
नेमीचंद पिता जीवनला ल जाति पवार की शेष भूमि
नेमीचंद पिता जीवनलाल जाति पवार की शेष भूमि
0.03
6
नेमीचंद पिता
कृषि
488/3 /2
भूमिस्वामी
नूतनबाई की भूमि
भूमि शासकीय
जीवनला ल जाति पवार कीशेष भूमि
नेमीचंद पिता शेष भूमि जीवनलाल जाति पवार की
भुमेश्वरी
7 492/1
/1
नूतनबाई की भूमि
मानेश्वरी की भूमि
कृषि
भूमिस्वामी
भूमि शासकीय
पिता बगैरह की चैनसिह शेष भूमि
नूतनबाई जाति पिता नि.ग्रा.
चैनसिंह 0.04 भूमेश्वरी पत्नी रामेश्वर पंवार भूमिस्वामी
0.04
8 492/1
/2
नूतनबाई की भूमि
कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय भूमि
उर्मिला, प्रमिला /उदर्या संह बगैरह की भूमि
भुमेश्वरी पिता चैनांसह बगैरह की शेष भूमि
9 2/1
0.14 सेमेन्द्र पुत्र जागेश्वर जाति पंवार नि. बरघाट भूमिस्वामी
शासकी य भूमि
कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय भूमि
जागेश्वर पिता जीवनलाल पवार की शेष भूमि
मनोज विनोद बगैरह पिता शोभाराम पवार की भूमि
0.43
9
योग
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- कांचनामंडी जलाशय परियोजना की बांयी तट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1968
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 11 मार्च 2024
क्र. 1853-भू-अर्जन-2024
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-
अनुसूची
कांचनामंडी जलाशय परियोजना
1 - परियोजना का नाम
2- भूमि का विवरण:-
सिवनी
(क) जिला
बरघाट
प.ह.न.- 43 (ख) तहसील
ब.नं.:-479
मानेगांवकला
(ग) नगर/ग्राम
0.05 हेक्टेयर
संरचन
वृक्ष (घ) लगभग क्षेत्रफल
सीमाएं
हितबद्व व्यक्ति का
T सर्वेक्षण
नाम और पता
कमांक
पश्चिम
स. क.
दक्षिण पूर्व
उत्तर
प्रकार
संख्या प्लिंथएरिया
प्र गर्गा त कि स्म Lelfaresebefore क्षेत्रफल(हे०में)
14 ANOOK102beffe
Nubk142bottlibd
11 12 13
10
9
8
7
6
5
4
3
क्षत्रपति
2
1
सचिन,
सचिन,
0.05
नितिन
1 336/1
शासकीय भूमि
क्षत्रपति पिता टेकचंद जाति पंवार नि.ग्रा. भूमिस्वामी
पिता टेकचंद की शेष भूमि
कृषि
भूमिस्वामी
द जाति
तेली की
नितिन वगैरह पिता फकीरचंद जाति तेली की भूमि
वगैरह पिता फकीरचं भूमि
0.05
1
योग
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बरघाट जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - कांचनामंडी जलाशय परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 12 मार्च 2024
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०२/ अ-82 /2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में परिसम्पत्ति दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण कमांक ०२/ अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम फतेहपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष परिसम्पत्ति जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की परिसम्पत्ति की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -19 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम फतेहपुर की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण
तहसील- नरसिंहगढ़
परिसम्पत्ति:-
नाम
स.कं.
2
1
1 सूरजसिंह पिता घासीराम
2 दामोदर पिता मांगीलाल
3 घासीराम हेरिसिंह हनुमतसिंह पिता तुलाराम
4 घासीराम पिता तुलाराम
मोतीलाल पिता जगन्नाथ
5
6 इन्दरसिंह जगदीश पिता जालमसिंह
योग:-
जिला-राजगढ़
रिमार्क परिसम्पत्ति का प्रकार
रकबा (वर्ग मीटर)
5
4
3
2.25
शोचालय
101.60
टीन शेड
7.28
छतरी
1.80
चबूतरा
12.54
चबूतरा
11.20
चबूतरा
4.84
चबूतरा
141.51
भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
1970
कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 15 मार्च 2024
क्र. Q-23-24- भू-अर्जन
(देखिये धारा 11 )
कोठा पटवारी हल्का नं. 49 तहसील कुरवाई
चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग कोठा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा को कोठा बैराज परियोजना अंतर्गत कोठा बैराज निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र . शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए ) /344/2018/एम.पी.एस. /31/1740/ भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं कोठा बैराज परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक 2350 / SEIAA/ भोपाल दिनांक 21/08/2020 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के अनुसार ऐसी परियोजना जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होंगें । परियोजना के निर्माण से लगभग विदिशा जिले के 79ग्रामों की 20,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
कोठा बैराज परियोजना
(1) परियोजना का नाम :-
(2) भूमि का विवरण:-
विदिशा
1.जिला
कुरवाई
2. तहसील
कोठा
3. ग्राम
49
4. पटवारी हल्का नं.
0.375 हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01:
शेष रकवा
अर्जित रकवा
खसरा नंबर कुल रकवा
क्र.
भूमि स्वामी कानाम
स्वामित्व का प्रकार
7
6
5
4
3
2
1
1.371
0.065
1.436
129/3/1
भूमिस्वामी
1 महेन्द्रसिंह पुत्र रामलाल जाति दांगी पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.834
0.052
0.886
129/4/1
भूमिस्वामी
2 धरमेन्द्र सिंह पुत्र भरत सिंह जाति दांगी , पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी भू.रा.शा.
0.686
0.068
0.754
भूमिस्वामी
3 महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.020
0.025
0.045
132/1/1
भूमिस्वामी
4 महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 1971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
0.315
0.060
0.375
133/2
भूमिस्वामी
5 प्रकाश पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पत्ता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी रामकृष्ण पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी विनोद पुत्र कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी सुनिताबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी प्रभाबाई पुत्री कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी मथुराप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 381/2227 भाग भूमि स्वामी नारायणप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी नवनीतराम पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी शांतिबाई पुत्री कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी
0.096
0.022
0.118
134/1
भूमिस्वामी
6 गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहमण्पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.240
0.065
0.305
135/2
भूमिस्वामी
7 प्रकाश पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी रामकृष्ण पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी विनोद पुत्र कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी सुनिताबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी प्रभाबाई पुत्री कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी मथुराप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 381/2227 भाग भूमि स्वामी नारायणप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी नवनीतराम पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी शांतिबाई पुत्री कालूराम जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी
1.293
0.003
1.296
141/1
भूमिस्वामी
8 सुरेश बाबू पुत्र बेनीप्रसाद जाति ब्राहम्ण कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.069
0.015
0.084
142/1
भूमिस्वामी
9 गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राहमण्पता विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
4.924
0.375
5.299
9किता
योग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1972
तहसील जला
2
कुरवाई 1 विदिशा
::अनुसूची -02::
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
शासकीय भूमि का लगभग (हे. में )
निजी भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
धारा -11 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रधिकृत अधिकारी
7
6
5
4
3
0
0.375
कोठा
कोठा बैराज परियोजना के बैराज एवं डूब क्षेत्र हेतु ।
अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी राजस्व कुरवाई जिला विदिशा
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के र अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंज बासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बुद्धेश कुमार वैद्य, कलेक्टर एवं उपसचिव.
1973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी भीकनगांव , जिला खरगौन, मध्यप्रदेश
भीकनगांव, दिनांक 18 मार्च 2024 क्र. 648-री-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र. 0265- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 181 / भू-अर्जन /री-1 / 2024 , भीकनगांव, दिनांक 13.01.2024 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा - रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन / डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की स आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.02.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित को जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.019
49
भीकनगांव
खरगोन
0.019
50/1
ग्राम- रुखड़िया,
0.026
प.ह.नं.-
50/3
06/72,
0.018
54/2
0.011
54/3/4 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1974
तहसील
जिला
खसरा कमांक
जस्वठीकनगांवजिलाखरगोनम.प्र
वा कमाक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित को जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.010
66/3/4
भीकनगांव
खरगोन
0.011
54/3/1
0.002
ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.-
66/3/1
0.006
06/72,
66/3/2
0.007
66/3/3
0.038
86/1
0.023
65
0.038
64/2
0.059
76/1
0.035
76/3
0.322
15
कुल योग
क्र. 651 -री- भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र. 0266- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 184 / भू-अर्जन/ री-1 / 2024 , भीकनगांव, दिनांक 13.01.2024 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन / डी. आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में. उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.02.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
1975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
भीकनगांव
1 खरगोन
ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74,
भीकनगांव
खरगोन
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.025 16/5
0.023 17/1
0.024 31/1
0.030 15/1
0.030 15/2
0.034 15/3
0.030 202/7
0.013
ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74, 202/12/2
0.016 32/1/2
0.225 09
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1976
बड़वाह, दिनांक 13 मार्च 2024 क्र. 764-री- भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र. 0702- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 342/ री-1 / 2023 , बड़वाह, दिनांक 25.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन -1 , ग्रेविटी मेन-2 एवं ग्रेविटीमेन-2 की ब्रांच माईनर आर.एम.-4 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लछोरा , प.ह.नं. 19 , तहसील सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.005
28/4
सनावद
खरगोन
0.008
ग्राम- लछोरा,
प.ह.नं. 19
28/5
0.008
30/1
0.005
30/2
0.031
33/1
0.007
44/11
0.020
31/8
0.011
D 1977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
0.008
14/5
सनावद
1 खरगोन
0.013
14/4
3
ग्राम- लछोरा,
प.ह.नं. 19
14/3 0.008 10/1 0.005 10/2 0.006 10/3 0.006 10/4/1 0.007 10/5 0.008 44/8 0.004 44/9 0.004 44/12 0.002 44/13 0.003 44/14 0.003 44/15 0.003 45/1 0.004 45/2 0.010 50/1 0.007 50/2 0.004 50/3 0.006 50/4 0.009 50/5 0.009 50/6 0.006 51/1 0.012 58/1 0.008 58/2 0.003 57/4 0.030 56/1 0.017 57/3 0.014 56/4 0.007 37 0.321
कुल योग
प्रताप कुमार अगास्या, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1978
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 43-भू-अर्जन-प्र.क्र. 01 -अ-82-2022-23
नीमच, दिनांक 12 मार्च 2024
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है । 1. परियोजना का नाम
2. भूमि का विवरण
:
1. जिला
:
2. तहसील
3. ग्राम
4. प.ह.नं.
:
बाण्दा लघु सिंचाई योजना के डूब में प्रभावित होने से
नीमच
सिंगौली
बाण्दा
13
अनुसूची - 01
(अ) निजी मकानों की सूची
बाण्दा तालाब योजना के डूब में प्रभावित बाण्दा गांव के मकानों का मुल्यांकन पत्रक
ग्राम -बाण्दा
मकान न.
मुखिया का नाम
स.क्र.
तहसील- सिंगौली
मकान का प्रकार
(
सर्वे नं.
मकान का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी में) मकान का क्षेत्रफल लंबाई X चौड़ाई वर्ग मी. में)
मकान / छत की
स्थिति
3
2
1
विश्ना-भुवाना भील
कवेलु
1
1
बासबल्ली
बासबल्ली
टिन
दिवाल आरबीसी
योग
टिन
शंकर -विश्ना भील
2
2
दिवाल
योग
टिन
भूरालाल-परथा
3
3
आरबीसी
6
42.88 6.7 X 6.4-42.88
275/1
16.00
4X4=16
13.60 4X 3.4-13.6
23.52 7.35 X 3.2-23.52
9.11 20.25 X 0.45-9.1125
1.44 1.2X 1.2-1.44
106.55
21.06 5.4X 3.9-21.06
275/1
9.11 20.25 X 0.45-9.1125
30.17
59.36 10.6 X 5.6-59.36
275/1
1.44 1.2X 1.2-1.44 1979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 11
दिवाल
योग
275/1
टिन
भेरूलाल-रामा
4
4
टिन
आरबीसी
योग
275/1 प्रकाश- परथा भील
कवेलु
5
5
दिवाल
योग
275/1
टिन
सेउ बाई पत्नी परथा भील
6
6
आरबीसी दिवाल
योग
275/1
आरबीसी
देउबाई-कालूराम भील
7
7
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1 पारस -विश्ना भील
कवेलु
8
8
कवेलु
आरबीसी
आरबीसी
आरवीसी
दिवाल
आरबीसी
11
दिवाल
योग
275/1
टीन
मुकेश-कन्हैयालाल भील
9
9
टीन
9A
दिवाल
योग
275/1
टीन
शैतान- देवा भील
10
10
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
बासवल्ली
योग
275/1
आरबीसी
बाबु-शंकर
12
11
कवेलु
आरबीसी
दिवाल
बासबल्ली
योग
275/1
कवेलु
सिताबाई-प्रेमा
13
12
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
बासबल्ली सुन्दरबाई वेवा शंकर
14
13
आरवीसी
दिवाल
11.70
26 X 0.45-11.7
72.50
21.35
6.1 X 3.5 = 21.35
40.00
10 X4=40
1.44
1.2X1.2-1.44
62.79
22.57
6.1X 3.7 = 22.57
12.47
27.7 X 0.45-12.465
35.04
21.09 5.7 X3.7-21.09
1.44
1.2X 1.2-1.44
12.56
27.9 X 0.45-12.555
35.09
20.91
5.65 X 3.7-20.905
1.44
1.2 X 1.2-1.44
19.10
42.45 X 0.45-19.1025
41.45
44.40
12X 3.7-44.4
23.56
6.2X 3.8-23.56
39.00
6.5 X6=39
11.48
4.25 X 2.7-11.475
1.44
1.2X 1.2-1.44
14.54
32.3 X 0.45-14.535
31.54
8.3 X 3.8-31.54
19.94
44.3 X 0.45-19.935
185.89
58.50
9 X 6.5=58.5
63.71
13.7 X 4.65-63.705
5.63
12.5 X 0.45-5.625
127.83
21.06
5.85 X 3.6-21.06
15.21
5.85 X 2.6= 15.21
1.44
1.2X 1.2-1.44
11.48
25.5 X 0.45-11.475
9.00
3X3=9
58.19
20.10
6.7 X 3=20.1
20.10
6.7 X 3=20.1
1.44
1.2X 1.2-1.44
4.05
9 X 0.45=4.05
9.00
3X 3=9
54.69
31.80
6X 5.3=31.8
1.44
1.2X 1.2-1.44
2.39
5.3 X 0.45-2.385
35.63
21.60
4.8 X4.5-21.6
1.44
1.2X 1.2-1.44
5.94
13.2 X 0.45-5.94 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1980
योग
275/1
कैलाश-शंकर
कवेलु
15
14
टीन
आरबीसी
दिवाल
योग
मांगीलाल-उदा भील
275/1
आरबीसी 16
15
आरबीसी 17
टीन
दिवाल
योग
275/1
आरबीसी
उदा-अमरा
18
16
आरबीसी 19
योग
275/1
आरबीसी
शंभुलाल-उदा
20
17
टीन
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
टीन
सुखलाल रतना भील
20A
बासबल्ली
दिवाल
योग
275/1
टीन
प्रेमचन्द्र कन्हैयालाल
21
18
टीन
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
टीन
कन्हैयालाल कालू
22
19
आरबीसी
दिवाल
टीन
टीन
योग
275/1
टीन
सुरेश- भेरू भील
23
20
आरबीसी
योग
275/1
टीन
रमेश- तुलसीराम
24
21
दिवाल
योग
275/1
रतन-तुलसीराम
कवेलु 25
22
दिवाल
योग
275/1
टीन
तुलसीराम-कालू
26
23
275/1
बासबल्ली
रामीबाई तुलसीराम
दिवाल
योग
28.98
19.20 6.4X 3 =19.2
19.20 6.4 X 3 = 19.2
1.44
1.2X 1.2-1.44
8.24 18.3 X 0.45-8.235
48.08
43.58
7.45 X 5.85-43.5825
1.44 1.2X 1.2-1.44
22.57 6.1 X 3.7-22.57
2.88 6.4X 0.45-2.88
70.47
19.50 5.2X 3.7519.5
19.50 5.2X 3.75 = 19.5
39.00
20.10 6.7 X 3 =20.1
20.10 6.7 X 3 = 20.1
1.44
1.2 X 1.2-1.44
2.16 4.8 X 0.45 2.16
43.80
23.04 6.4X 3.6-23.04
16.00 6.4X2.5=16
9.32
20.7 X 0.45-9.315
48.36
38.00 9.5 X4-38
9.00
3X 3=9
22.80 9.5 X 2.4-22.8
1.44 1.2X 1.2-1.44
7.94
17.65 X 0.45-7.9425
79.18
21.24 5.9 X 3.6-21.24
1.44
1.2 X 1.2-1.44
3.20 7.1 X 0.45-3.195
15.20 4X 3.8-15.2
6.72
3.2X 2.1-6.72
47.80
27.20 6.8X 4=27.2
1.44
1.2 X 1.2-1.44
28.64
24.79
7.4X 3.35 =24.79
6.57
14.6 X 0.45-6.57
31.36
40.92
6.6 X 6.2=40.92
9.41
20.9 X 0.45-9.405
50.33
20.10 6X 3.35-20.1
21.32 5.2X 4.1-21.32
5.40 12X 0.45=5.4
46.82 1981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
275/1
टीन
देवा-कालू
27
24
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
शंकर- देवा
275/1
टीन
28
25
बासबल्ली
दिवाल
योग
275/1
टीन
उंकार- तुलसीराम
29
26
दिवाल
योग
275/1
टीन
नारू-भागु
30
27
दिवाल
275/1
कवेलु
नारू-भागु
43
आरबीसी
टीन
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1 लाभचन्द- रतना
कवेलु
31
28
टीन
दिवाल
योग
275/1
टीन
शांतिलाल-भंवरलाल
36
29
बासबल्ली
दिवाल
आरबीसी
टीन
36A
दिवाल
योग
275/1
बासबल्ली
भंवरीबाईबेवा भंवरलाल
37
30
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
कवेलु
शंभुलाल-छीतरमल
38
31
कवेलु
टीन
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
शंकर-मांगीलाल
कवेलु
39
32
आरबीसी
दिवाल
आरबीसी
योग
275/1
मांगीलाल खेमा
कवेलु
40
33
आरबीसी
टीन
39.00
6.5 X 6=39
23.20
8X 2.9=23.2
1.44
1.2 X 1.2-1.44
2.70
6X 0.45-2.7
66.34
22.94
6.2X 3.7-22.94
44.64
7.2X 6.2=44.64
11.93
26.5 X 0.45-11.925
79.51
26.64
7.4X 3.6-26.64
5.67
12.6 X 0.45-5.67
32.31
25.16
6.8X 3.7-25.16
63.27
140.6 X 0.45-63.27
11.40
4.3 X 2.65-11.395
22.94
6.2X 3.7-22.94
21.20
8 X 2.65= 21.2
1.44
1.2X 1.2-1.44
9.77
21.7 X 0.45-9.765
155.17
12.88
5.6X 2.3=12.88
16.80
5.6X 3= 16.8
8.01
17.8 X 0.45-8.01
37.69
24.12
6.7 X 3.6-24.12
19.43
6.7 X 2.9-19.43
7.74
17.2X 0.45-7.74
1.44
1.2X 1.2-1.44
16.15
4.25 X 3.8-16.15
2.70
6X 0.45=2.7
71.58
18.00
5X 3.6-18
1.44
1.2 X 1.2-1.44
6.98
15.5 X 0.45-6.975
26.42
17.69
6.1 X 2.9-17.69
15.96
5.7 X 2.8-15.96
41.72
10.3 X 4.05 41.715
21.96
6.1 X 3.6-21.96
11.43
25.4X 0.45-11.43
108.76
19.14
5.8X 3.3-19.14
1.44
1.2 X 1.2-1.44
4.50
10 X 0.45=4.5
32.79
8.3 X 3.95-32.785
57.87
9.50
3.8X 2.5-9.5
1.44
1.2X 1.2-1.44
12.54
3.8 X 3.3-12.54 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1982
योग
275/1
टीन
सुगनाबाई बेवा रोडमल
41
34
आरबीसी
दिवाल
योग
कल्याण-भागु 2 मकान
275/1
कवेलु
42
35
कवेलु
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1 नारू-प्रथा
कवेलु
44
37
आरबीसी
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
आरबीसी
शंभुलाल होकमा
45
38
टीन
आरबीसी
पीएम आवास
45 A
योग
275/1 छीतरमल-कुका
कवेलु
46
39
आरबीसी
टीन
दिवाल
टीन
90B
योग
275/1
आरबीसी
देवीलाल छीतरमल
47
40
आरबीसी
आरबीसी
दिवाल
टीन
51
टीन
योग
275/1
टीन
राजु-छीतरमल
48
41
आरबीसीं
योग
275/1
कवेलु
कालुराम-छीतर
49
42
टीन
योग
275/1
टीन
भगवानलाल छीतरमल
50
43
आरबीसी
योग
275/1
गेन्दमल-सेवा
कवेलु
52
44
आरबीसी
आरबीसी
दिवाल
275/1
आरबीसी शंकरलाल गेंदमल
52A
कवेलु
23.48
25.62 6.1 X 4.2-25.62
1.44
1.2 X 1.2-1.44
11.34 25.2 X 0.45-11.34
38.40
25.20 6.3 X 4= 25.2
49.20
12X 4.1-49.2
21.83 5.9 X 3.7-21.83
4.55
10.1 X 0.45-4,545
100.78
22.63
7.3 X 3.1-22.63
1.44 1.2 X 1.2-1.44
26.28 7.3X 3.6-26.28
16.16
35.9 X 0.45-16.155
66.51
35.28 6.3 X 5.6-35.28
20.70 6.9X 3 =20.7
1.44 1.2X 1.2-1.44
33.95 9.7 X 3.5-33.95
91.37
44.40 7.4X 6-44.4
1.44
1.2X 1.2-1.44
71.40 11.9 X 6=71.4
15.17 33.7 X 0.45-15.165
71.40 11.9 X6=71.4
203.81
49.14
7.8X 6.3=49.14
5.16 4.3 X 1.2-5.16
1.44 1.2 X 1.2-1.44
2.43
5.4X 0.45-2.43
27.78 10.1 X 2.75 = 27.775
41.41 10.1 X 4.1-41.41
127.36
35.10 7.8 X 4.5-35.1
1.44 1.2X 1.2-1.44
36.54
13.64
6.2X 2.2= 13.64
24.80
6.2X 4-24.8
38.44
45.14
7.4X 6.1-45.14
1.44 1.2X 1.2-1.44
46.58
10.44
5.8 X 1.8-10.44
22.04 5.8 X 3.8-22.04
1.44
1.2 X 1.2-1.44
2.93 6.5 X 0.45-2.925
22.04
5.8 X 3.8-22.04
10.44 5.8 X 1.8-10.44 1983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
बासबल्ली
दिवाल
योग
275/1
टीन
मोहम्मद हनीफ पीरमोहम्मद
53
45
आरसीसी
दिवाल
योग
275/1
टीन
राजू- भंवरलाल
54
46
आरबीसी
बासबल्ली
दिवाल
योग
275/1 सिपूलाल-उंकारलाल
55
47
आरबीसी आरबीसी
बासबल्ली
दिवाल
योग
275/1
टीन
कमलेश- उंकारलाल
56
48
आरबीसी
बासबल्ली
योग
275/1
टीन
प्रेमचन्द उंकारलाल
57
49
आरबीसी
आरबीसी
टीन
योग
275/1
आरबीसी
बाबूलाल-उंकारलाल
58
50
आरबीसी
आरबीसी
योग
275/1
टीन
रूकमाबाई बेवा उंकारलाल
59
51
योग
275/1
आरबीसी
प्रकाश-भेरूलाल
60
52
टीन
बासबल्ली
बासबल्ली
दिवाल
आरबीसी
योग
275/1
कवेलु
प्रहलाद-मथुरालाल
61
53
बासबल्ली
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
कवेलु
मथुरालाल-भेरूलाल
62
54
दिवाल
योग
275/1
कवेलु
कालीबाई बेवा गोकुल
63
55
टीन
15.36
4.8 X 3.2-15.36
2.93
6.5 X 0.45-2.925
87.61
55.86
9.8 X 5.7-55.86
13.33
4.3 X 3.1-13.33
10.94
24.3 X 0.45-10.935
80.13
20.80 5.2X4=20.8
1.44
1.2 X 1.2-1.44
15.08
5.2X 2.9 =15.08
2.41
5.35 X 0.45-2.4075
39.73
35.96
5.8 X 6.2-35.96
1.44
1.2 X 1.2-1.44
20.46
6.2X 3.3-20.46
9.23 20.5 X 0.45-9.225
67.09
20.30
5.8 X 3.5=20.3
1.44 1.2X 1.2-1.44
15.66
5.8 X 2.7-15.66
37.40
14.58
5.4 X 2.7-14.58
18.90
5.4X 3.5=18.9
1.44
1.2X 1.2-1.44
9.69
3.4X 2.85-9.69
44.61
19.72
5.8 X 3.4-19.72
1.44
1.2 X 1.2-1.44
16.53
5.8 X 2.85= 16.53
37.69
26.25
7.5X 3.5= 26.25
26.25
35.28
8.4 X4.2=35.28
7.80
3X2.6-7.8
14.04
5.4 X 2.6-14.04
38.40
12X 3.2-38.4
4.14
9.2X 0.45-4.14
1.44
1.2X 1.2-1.44
101.10
17.89
4.9X 3.65-17.885
12.25 4.9 X 2.5-12.25
9.90
4.5 X 2.2-9.9
1.44
1.2X 1.2-1.44
14.92
33.15 X 0.45-14.9175
56.39
23.04
6.4X 3.6-23.04
10.08
22.4 X0.45-10.08
33.12
29.60
8X 3.7-29.6
21.60
8 X 2.7= 21.6 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1984
दिवाल
आरबीसी
टीन
63 A
दिवाल
योग
गोकुल-नारायण
आरबीसी
275/1 70
56
बासबल्ली
बासबल्ली
दिवाल
योग
बासबल्ली 275/1
राजु-भागु
71
57
टीन
टीन
कवेलु
बासबल्ली
दिवाल
आरबीसी
योग
घासीराम-देवा
टीन
275/1 72
58
आरबीसी
आरबीसी
बासबल्ली
दिवाल
आरबीसी 72A
योग
सोहन-सेवा
275/1
कवेलु
73
59
बासबल्ली
बासबल्ली
आरबीसी
योग
कजोड-सेवा
275/1
74
कवेलु
60
बासबल्ली
आरबीसी
टीन
74A
योग
राधेश्याम-रोडमल
275/1
आरबीसी 75
61
टीन
दिवाल
योग
275/1
आरबीसी
प्रेमीबाई-रोडमल
76
62
टीन
दिवाल
योग
275/1
प्रेमचन्द-घासीराम
टीन
77
63
टीन
दिवाल
योग
विश्ना-देवा
275/1
कवेलु 78
64
13.10 29.1 X 0.45-13.095
1.44
1.2 X 1.2-1.44
37.20 9.3 X 4=37.2
4.32
9.6X 0.45-4.32
107.26
20.24 5.7 X 3.55 = 20.235
17.10 5.7 X 3 = 17.1
14.40 4.8X 3=14.4
14.04 31.2 X 0.45-14.04
65.78
18.00 5X 3.6-18
12.60 3.6 X 3.5-12.6
18.55 5.3 X 3.5-18.55
15.75 4.5 X 3.5 =15.75
14.40 4.5 X 3.2-14.4
4.91 10.9 X 0.45-4.905
1.44 1.2X 1.2-1.44
85.65
23.76 7.2X 3.3 =23.76
26.64 7.2X 3.7-26.64
1.44 1.2X 1.2-1.44
9.10 3.5 X 2.6-9.1
2.84 6.3 X 0.45-2.835
27.01
7.3 X 3.7-27.01
90.79
50.70 7.8 X 6.5-50.7
23.40 7.8X 3 =23.4
11.10 3.7 X 3= 11.1
1.44 1.2X 1.2-1.44
86.64
41.60 6.5 X 6.4-41.6
13.44 6.4X 2.1-13.44
1.44 1.2 X 1.2-1.44
34.92
9.7 X 3.6-34.92
91.40
21.09
5.7 X 3.7-21.09
19.38 5.7 X 3.4=19.38
4.46
9.9 X 0.45-4.455
44.93
21.09 5.7 X 3.7-21.09
19.38
5.7 X 3.4-19.38
8.28 18.4 X 0.45-8.28
48.75
43.86
6.8 X 6.45-43.86
6.37
3.35 X 1.9-6.365
3.56 7.9X 0.45-3.555
53.78
15.64 4.6 X 3.4-15.64 1985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
दिवाल
योग
275/1
टीन
कालुराम-गेन्दमल
79
65
टीन
दिवाल
दिवाल
योग
275/1
आरबीसी
नारायण-कन्हैयालाल
80
66
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
बासबल्ली
योग
275/1 कन्चैयालाल- देराम
कवेलु
81
67
बासबल्ली
बासबल्ली
दिवाल
योग
275/1
रमेश-देवा
कवेलु
82
68
आरबीसी
83
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1 शंकर-भीमा
84
69
टीन टीन
आरबीसी
दिवाल
टीन
84A
योग
275/1
बासबल्ली
सुन्दरबाई बेवा भीमा
85
70
योग
275/1
टीन
लालुराम-कन्हैयालाल
86
71
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
आरबीसी
शंकरलाल-नारायण
87
72
टीन
टीन
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
टीन
हिरालाल-नारायण
88
73
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
आरबीसी सुन्दरबाई-नारायण
89
74
आरबीसी
योग
2.25
5 X 0.45-2.25
17.89
22.40 6.4X 3.5-22.4
17.50 5X 3.5-17.5
3.15
7 X 0.45-3.15
2.12
4.7 X 0.45-2.115
45.17
26.65
7.3 X 3.65-26.645
18.98
7.3 X 2.6-18.98
1.44
1.2X 1.2-1.44
11.79 26.2 X 0.45-11.79
9.24
3.3 X 2.8-9.24
68.10
20.16 5.6 X 3.6 = 20.16
20.16
5.6X 3.6-20.16
11.76
5.6 X 2.1-11.76
7.20
16X 0.45=7.2
59.28
31.20
7.8 X 4= 31.2
22.58
6.45 X 3.5 = 22.575
1.44 1.2 X 1.2-1.44
11.16 24.8 X 0.45-11.16
66.38
25.97
5.3 X 4.9-25.97
27.09
6.3 X4.3-27.09
1.44
1.2X 1.2-1.44
2.95
6.55 X 0.45-2.9475
17.57
4.8 X 3.66-17.568
75.02
22.80
5.7 X4-22.8
22.80
21.60
6X 3.6=21.6
16.20
6X 2.7=16.2
1.44
1.2X 1.2-1.44
20.75
46.1 X 0.45-20.745
59.99
30.96
8.6X 3.6-30.96
22.36
8.6 X 2.6-22.36
18.88
5.9 X 3.2-18,88
1.44
1.2 X 1.2-1.44
10.44
23.2 X 0.45-10.44
84.08
40.02
6.9 X 5.8=40.02
1.44
1.2 X 1.2-1.44
7.25
16.1 X 0.45-7.245
48.71
24.80
6.2X4= 24.8
1.44
1.2X 1.2-1.44
26.24 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1986
48.72
11.6 X 4.2=48.72
275/1
आरबीसी
20.68 सुनील रामेश्वरलाल -3
90
75
9.4X 2.2-20.68
टीन
6.84
15.2 X 0.45-6.84
दिवाल
28.47
7.8 X3.65-28.47
टीन
8.78 90A
19.5 X 0.45-8.775
दिवाल
योग
113.49
28.08
पन्नालाल-भेरू
7.2X 3.9-28.08
274/1/1
टीन
36.98 91
76
7.25 X 5.1-36.975
बासबल्ली
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
22.88
50.85 X 0.45=22.8825
दिवाल
0.45
7.45 X 3.7-0.45
पी एम आवास
89.83
91A
योग
23.08
6.5 X 3.55-23.075
274/1/1
टीन
31.85 सुरेश-देवा
92
77
6.5 X 4.9-31.85
बासबल्ली
20.46
6.6X 3.1= 20.46
बासबल्ली
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
16.56
36.8 X 0.45-16.56
दिवाल
93.39
योग
18.00
5 X 3.6=18
274/1/1
टीन
कचरूमल देवा
11.25 93
78
5 X 2.25= 11.25
कवेलु
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
15.17
33.7 X 0.45-15.165
दिवाल
10.15
3.5 X 2.9-10.15
टीन
56.01
94
37.83 योग
9.7X 3.9-37.83
274/1/1
आरबीसी
29.10 शंभुलाल-नारायण (3
95
9.7 X 3 =29.1
79
टीन
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
25.20
6.3 X 4 =25.2
टीन
5.74
12.75 X 0.45-5.7375
दिवाल
23.40
52X0.45=23.4
122.71
दिवाल
योग
23.37
6.15 X 3.8-23.37
274/1/1
18.45
कवेलु
शिवराज-देवीलाल
96
6.15 X 3-18.45
80
टीन
7.79
17.3 X 0.45-7.785
दिवाल
49.61
योग
23.80
6.8X 3.5=23.8
274/1/1
33.95
कवेलु
भूरीबाई बेवा देवीलाल
97
81
9.3 X 3.65-33.945
आरसीसी
4.68
10.4 X 0.45-4.68
दिवाल
7.79
17.3 X 0.45-7.785
दिवाल
70.21
187.22 योग
13.45 X 13.92-187.224
274/1/1
आरसीसी
216.14
सुखलाल-कालुराम
99
82
20.2 X 10.7-216.14
आरसीसी
403.36
योग
26.64
7.2X 3.7-26.64
274/1/1
टीन
91.56 शंकरलाल कालुराम
100
10.9 X 8.4-91.56
83
274/1/1
टीन
118.20 शंकरलाल कालुराम
101
योग
22.32
6.2X 3.6-22.32
274/1/1
आरबीसी
17.36 श्यामलाल-माधुलाल
102
6.2X 2.8-17.36
84
बासबल्ली
39.68
योग 1987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
274/1/1
टीन
माधुलाल-कालू
103
85
कवेलु
कवेलु
आरबीसी
बासबल्ली
दिवाल
योग
274/1/1
कवेलु
सोहनीबाई बेवा नारायण
104
86
टीन
दिवाल
आरबीसी
104A
आरबीसी
दिवाल
योग
274/1/1
बासबल्ली
चन्दालाल -विश्ना
105
87
बासबल्ली
दिवाल
योग
274/1/1
आरबीसी
अमरचन्द भगवान
106
88
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
बासबल्ली
दिवाल
पी एम आवास
योग
275/1
आरबीसी
दुदालाल-भगवान
107
89
बासबल्ली
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
कवेलु
धापुबाई-भगवान
108
90
दिवाल
योग
275/1
आरबीसी
बाबूलाल-नारूलाल
109
91
बासबल्ली
275/1
आरबीसी
केशीबाई देवीलाल
109A
दिवाल
11.76
4.2 X 2.8-11.76
22.32
6.2X 3.6-22.32
6.16
2.2X 2.8-6.16
1.44
1.2X 1.2-1.44
21.42
5.1 X 4.2= 21.42
15.75
35 X 0.45-15.75
78.85
23.40
6.5 X 3.6=23.4
18.20
6.5 X 2.8=18.2
2.84
6.3 X 0.45-2.835
85.92
11.77 X 7.3-85.921
1.44
1.2X 1.2-1.44
1.98
4.4X 0.45-1.98
133.78
39.24
10.9 X 3.6-39.24
15.66
5.8 X 2.7=15.66
7.74
17.2X 0.45-7.74
62.64
24.48
7.2X 3.4-24.48
22.32
7.2X 3.1-22.32
1.44
1.2 X 1.2-1.44
2.25
5X 0.45-2.25
17.16
5.2X 3.3-17.16
11.66
25.9 X 0.45-11.655
43.49
11.15 X 3.9-43.485
122.79
24.12
6.7 X 3.6=24.12
23.04
6.4X 3.6-23.04
17.42
6.7 X 2.6-17.42
1.44
1.2X 1.2-1.44
9.90
22X0.45-9.9
75.92
26.64
7.2X 3.7-26.64
4.95
11 X 0.45-4.95
31.59
18.70
5.5 X 3.4-18.7
17.05
5.5 X 3.1=17.05
1.44
1.2 X 1.2-1.44
5.45
12.1 X 0.45-5.445
22.94
6.2X 3.7-22.94
पी एम आवास
योग
274/1/1
कवेलु
माधुलाल सेवा
110
92
दिवाल
योग
275/1
टीन
छीतरमल-सोहनलाल
111
93
योग
275/1
कवेलु
मो. हनीफ पीर मोहम्मद
112
टीन
दिवाल
योग
65.58
46.80
7.2X 6.5 =46.8
3.20
7.1 X0.45-3.195
50.00
22.11
6.7 X 3.3-22.11
22.11
22.53
5.3 X 4.25 = 22.525
15.73
4.25 X 3.7-15.725
8.78
19.5 X 0.45-8.775
47.03 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1988
275/1
टीन
शांतिलाल शंकरलाल
113
94
आरबीसी
कवेलु
बासबल्ली
योग
275/1
आरबीसी
बाबुलाल, सुखलाल
98
95
टीन
कवेलु
114
दिवाल
योग
275/1
बासबल्ली
बरजीबाई-विश्ना
115
96
दिवाल
योग
275/1
बासबल्ली
रंगलाल -नाथू
116
97
योग
274/1/1
कवेलु
फूलचन्द कालूराम
133
98
दिवाल
योग
274/1/1
बासबल्ली
कालुराम-लख्मा
134
99
योग
274/1/1
कवेलु
मांगीलाल-कालू
135
100
दिवाल
योग
274/1/1
उदयराम- हरिराम
कवेलु
136
101
टीन
बासबल्ली
दिवाल
योग
274/1/1
टीन
बाबुलाल-हरिराम
137
102
आरबीसी
योग
274/1/1
आरबीसी
कचरूमल हरिराम
138
103
बासबल्ली
आरबासा
योग
274/1/1
आरबीसी
प्यारचन्द-हरिराम
139
104
टीन
आरबीसी
योग
274/1/1
आरबीसी
हरिराम- नारायण
140
105
योग
274/1/1
शंकर- देवा 2 मकान
कवेलु 141
106
टीन
टीन
टीन
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
कवेलु
बासबल्ली
बासबल्ली
बासबल्ली
30.40
8X 3.8=30.4
28.80
8X 3.6=28.8
18.40
8 X 2.3=18.4
24.80
8X 3.1=24.8
102.40
20.16
5.6 X 3.6=20.16
12.88
5.6X 2.3-12.88
31.50
7X4.5-31.5
2.39
5.3 X 0.45-2.385
66.93
22.57
6.1 X 3.7-22.57
5.99
13.3 X 0.45-5.985
28.56
29.60
8 X 3.7-29.6
29.60
19.47
5.9 X 3.3-19.47
4.14
9.2 X 0.45-4.14
23.61
30.71
8.3 X 3.7-30.71
30.71
36.60
6.1 X6-36.6
12.02
26.7 X 0.45-12.015
48.62
37.70
6.5 X 5.8-37.7
25.53
6.9X 3.7-25.53
27.50
5.5 X 5=27.5
3.96
8.8X0.45-3.96
94.69
26.40
8X 3.3-26.4
3.00
2X 1.5=3
29.40
25.46
6.7 X 3.8-25.46
16.08
6.7 X 2.4-16.08
3.00
2X1.5-3
44.54
20.88
5.8 X 3.6=20.88
14.50
5.8X2.5-14.5
1.44
1.2X 1.2-1.44
36.82
34.96
9.2X 3.8 34.96
34.96
21.09
5.7 X 3.7= 21.09
13.68
5.7 X 2.4-13.68
25.56
7.1 X 3.6=25.56
15.58
4.65 X 3.35-15.5775
19.80
5.5X 3.6=19.8
1.44
1.2X 1.2-1.44
13.01
28.9X 0.45-13.005
25.08
6.6X 3.8-25.08
15.18
6.6X 2.3 = 15.18
7.20
3X2.4-7.2
14.44
3.8 X 3.8-14.44 1989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
दिवाल
योग
274/1/1
टीन
बाबरू-लादुराम
142
107
दिवाल
योग
274/1/1
आरबीसी
143
108
लादुराम देवा योग
274/1/1
बासबल्ली
बोतलाल- हरिराम
144
109
आरबीसी
दिवाल
योग
274/1/1
कवेलु
शंभूलाल-वरदा
145
110
बासबल्ली
कवेलु
146
दिवाल
योग
8.06 17.9 X 0.45-8.055
180.11
19.60
5.6X 3.5=19.6
5.67 12.6 X 0.45-5.67
25.27
38.28 6.6 X 5.8-38.28
38.28
37.70 6.5 X 5.8-37.7
1.44 1.2X 1.2-1.44
10.53 23.4 X 0.45-10.53
49.67
23.31 6.3 X 3.7-23.31
15.75 6.3 X 2.5-15.75
19.76
5.2X 3.8-19.76
9.50 21.1 X 0.45-9.495
68.32
25.53 6.9X 3.7-25.53
आरबीसी 274/1/1
कजोड-प्रेमा
147
111
बासबल्ली
आरबीसी
274/1/1
आरबीसी
जयराम प्रेमा
147 A
बासबल्ली
दिवाल
योग
274/1/1 मांगीबाई-चन्दा
कवेलु
148
112
बासबल्ली
भंवरलाल -भेरू
कवेलु
आरबीसी
योग
274/1/1 उदयराम-भंवरलाल
कवेलु
149
113
बासबल्ली
दिवाल
योग
275/1 भंवरलाल-भेरू
कवेलु
150
114
टीन
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
आरसीसी
मोहम्मद हनीफ पीरमोहम्मद
153
टीन
आरबीसी
योग
275/1
कवेलु
मोतीलाल-चुनालाल
151
115
बासबल्ली
बासबल्ली
बासबल्ली
दिवाल
योग
274/1/1
आरबीसी
प्रहलाद-मोतीलाल
152
116
दिवाल
योग
20.70
6.9 X 3 =20.7
1.44 1.2X 1.2-1.44
1.44
1.2X 1.2-1.44
8.96 3.2X 2.8-8.96
10.22
22.7 X 0.45-10.215
68.29
20.72 5.6X 3.7-20.72
14.06 3.8 X 3.7-14.06
7.92 3.6X 2.2-7.92
1.44
1.2X 1.2-1.44
44.14
21.83
6.15 X 3.55-21.8325
6.24
2.6 X 2.4-6.24
2.97
6.6 X 0.45-2.97
31.04
17.00 5 X 3.4-17
12.00 5 X 2.4= 12
1.44 1.2X 1.2-1.44
6.57
14.6 X 0.45-6.57
37.01
56.00 16X 3.5=56
9.61
6.2X 1.55-9.61
6.70 3.35 X 2= 6.7
72.31
41.21
6.7 X 6.15-41.205
26.25
7.5 X 3.5-26.25
22.08
6.9X 3.2 22.08
16.96
5.3 X 3.2-16.96
6.98
15.5 X 0.45-6.975
113.47
26.78
6.3 X 4.25 = 26.775
6.75
15 X 0.45-6.75
33.53 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1990
टीन
274/1/1
तेजमल-कालूराम
154
117
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
274/1/1
टीन
राधेश्याम-कालूराम
155
118
बासबल्ली
योग
274/1/1
पी एम आवास
शंभुलाल भगवानलाल
156
119
योग
274/1/1
प्यारीबाई-मोती
कवेलु
157
120
योग
274/1/1
बासबल्ली
तेजमल-मोती
158
121
दिवाल
योग
आरबीसी 274/1/1
धारूलाल-मोती
159
122
टीन
आरबीसी
दिवाल
योग
274/1/1
मोहनलाल- भंवरलाल
कवेलु
160
123
आरबीसी
दिवाल
योग
274/1/1
चेनराम-भंवरलाल
कवेलु
161
124
आरबीसी
दिवाल
योग
आरबीसी
275/1
लालीबाई-प्रेमचन्द
162
125
टीन
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
बासबल्ली
कस्तुरीबाई-हरला
163
126
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
आरबीसी
सरजूबाई-कजोड
164
127
कवेलु
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
गोकुल-प्यारा
कवेलु 165
128
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
कवेलु
भेरूलाल-गोकुल
166
129
बासबल्ली
योग
21.90
6X 3.65-21.9
14.10
6X 2.35-14.1
1.44
1.2 X 1.2-1.44
2.09
4.65 X 0.45-2.0925
39.53
23.36
6.4X 3.65 = 23.36
20.21
8.6 X 2.35-20.21
43.57
23.40
7.2X 3.25 = 23.4
23.40
42.84
6.8 X 6.3 =42.84
42.84
23.31
6.3 X 3.7-23.31
2.97
6.6X 0.45-2.97
26.28
22.19
6.25 X 3.55= 22.1875
14.38
6.25 X 2.3-14.375
1.44
1,2X 1.2-1.44
6.17
13.7 X 0.45-6.165
44.17
22.26
5.3 X 4.2 22.26
1.44
1.2X 1.2-1.44
5.09
11.3 X 0.45-5.085
28.79
29.68 5.6X 5.3-29.68
1.44
1.2X 1.2-1.44
5.09
11.3 X 0.45-5.085
36.21
20.77
6.2X 3.35-20.77
19.89 5.45 X 3.65-19.8925
1.44
1.2X 1.2-1.44
4.41
9.8 X 0.45-4.41
46.51.
45.00 9X 5=45
1.44 1.2X 1.2-1.44
11.84
26.3 X 0.45-11.835
58.28
24.61
6.65 X 3.7-24.605
8.84 3.4X 2.6-8.84
8.45
3.25 X 2.6-8.45
1.44 1.2X 1.2-1.44
1.31
2.9 X 0.45-1.305
44.64
17.68 5.2X 3.4-17.68
13.00 5.2X 2.5 =13
1.44 1.2X 1.2-1.44
8.24
18.3 X 0.45-8.235
40.36
8.84
2.6X 3.4-8.84
6.50
2.6 X 2.5-6.5
15.34 1991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
275/1 कन्हैयालाल-कजोड
कवेलु
167
130
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
आरबीसी
चतरा-मोडा (2)मकान)
168
131
बासबल्ली
कवेलु
आरबीसी
दिवाल
पी एम आवास
275/1
आरबीसी
योग वाजिद खॉ मोम्महद सलीम (4मकान)
169
132
टीन
टीन
169A
योग
275/1
टीन
प्रभुलाल-कजोड
170
133
टीन
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
टीन
शंकरलाल-भूरा
171
134
बासबल्ली
दिवाल
योग
275/1
कवेलु
काशीबाई-कल्याण
172
135
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
मदन-लख्मा
275/1
आरबीसी
173
136
टीन
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
टीन
श्यामलाल- लख्मा
174
137
टीन
दिवाल
योग
275/1
टीन
बंशीलाल-लख्मा
175
138
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
टीन
कन्हैयालाल-लख्मा
176
139
टीन
आरबीसी
28.20
6X 4.7-28.2
14.72
4.6X 3.2-14.72
1.44
1.2X 1.2-1.44
1.76
3.9 X 0.45-1.755
46.12
20.30
5.8 X 3.5= 20.3
17.40
5.8 X 3=17.4
29.00
5.8X 5=29
1.44
1.2X 1.2-1.44
9.18
20.4 X 0.45-9.18
35.96
5.8X 6.2=35.96
113.28
39.78
11.05 X 3.6 =39.78
88.40
11.05 X 8 =88.4
55.20
9.6X 5.75-55.2
183.38
25.74
6.6 X 3.9-25.74
27.06
6.6X 4.1-27.06
1.44
1.2X 1.2-1.44
0.90
2X0.45=0.9
55.14
18.09
5.4X 3.35-18.09
10.80
5.4X 2=10.8
8.51
18.9 X 0.45-8.505
37.40
13.72
4.9 X 2.8-13.72
12.74
4.9X 2.6-12.74
1.44
1.2X 1.2-1.44
35.9 X 0.45-16.155
16.16 44.06
21.54
5.9X 3.65-21.535
16.52
5.9X 2.8-16.52
1.44
1.2 X 1.2-1.44
18.68
41.5 X 0.45-18.675
58.17
16.20
6X 2.7=16.2
25.55
7 X 3.65-25.55
5.40
12X0.45-5.4
47.15
23.04
6.4X 3.6=23.04
16.64
6.4X 2.6-16.64
1.44
1.2 X 1.2-1.44
5.40
12X 0.45-5.4
46.52
19.84
5.75 X 3.45-19.8375
23.18
6.1 X3.8-23.18
1.44
1.2 X 1.2-1.44 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1992
दिवाल
योग
275/1
टीन
नारायण-गोकुल
177
140
योग
275/1 रामीबाई-देराम
कवेलु
178
141
बासबल्ली
योग
275/1
टीन
श्यामलाल-भंवरलाल
179
142
बासबल्ली
दिवाल
योग
275/1
आरबीसी
पन्नालाल-उदा
180
143
टीन
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
टीन
रामलाल-नन्दा
181
144
कवेलु
बासबल्ली
बासबल्ली
टीन
दिवाल
योग
275/1
टीन
चेनराम-सेवा
183
145
योग
कवेलु
183A
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
कवेलु
बाबुलाल-चेनराम
184
146
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
टीन
सुनील मदन (4 मकान)
185
147
टीन
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
कवेलु
वाजिद खॉ मो. सलीम (4मकान)
148
दिवाल
योग
275/1
आरबीसी
नानुराम-चन्दा
187
149
बासबल्ली
बासबल्ली
दिवाल
योग
275/1
बद्रीबाई-नन्दा
कवेलु
188
150
बासबल्ली
दिवाल
5.31
11.8 X 0.45-5.31
49.77
12.92
4.1 X 3.15-12.915
12.92
20.40
5.1 X4= 20.4
15.30
5.1 X 3= 15.3
35.70
45.99
7.3X 6.3-45.99
16.00 4X 4= 16
7.97
17.7 X 0.45-7.965
69.96
23.94
6.65 X 3.6-23.94
21.28
6.65 X 3.2= 21.28
1.44
1.2X 1.2-1.44
14.58
32.4 X 0.45-14.58
61.24
73.71
18.9 X 3.9-73.71
32.76
7.8 X 4.2-32.76
18.00
6X3 = 18
22.50
7.5 X 3 =22.5
12.00
4X 3 = 12
16.29
36.2X 0.45-16.29
175.26
27.01
7.3 X 3.7-27.01
27.01
46.08
7.2X 6.4-46.08
1.44
1.2 X 1.2-1.44
5.54
12.3 X 0.45-5.535
53.06
33.92
6.4X 5.3-33.92
9.48
3.95 X 2.4-9.48
1.44
1.2X 1.2-1.44
3.65
8.1 X 0.45-3.645
48.49
25.92
7.2X 3.6-25.92
16.43
4.5 X 3.65-16.425
18.25
5X 3.6518.25
7.07
15.7 X 0.45-7.065
67.66
50.60
11X4.6=50.6
16.07
35.7 X 0.45-16.065
66.67
22.44
6.8 X 3.3-22.44
19.72
6.8 X 2.9-19.72
20.00
5 X4=20
7.61
16.9 X 0.45-7.605
69.77
22.42
5.9 X 3.8 = 22.42
16.52
5.9 X 2.8=16.52
9.77
21.7 X 0.45-9.765 1993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
48.71
योग
22.80
6X 3.8-22.8
275/1
बासबल्ली
जगदीश अमरचन्द
1.44 189
151
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
2.70
6X 0.45=2.7
दिवाल
26.94
योग
14.58
5.4X 2.7-14.58
275/1
जगदीश अमरचन्द
कवेलु
14.04 190
152
5.4X 2.6= 14.04
बासबल्ली
7.16
15.9 X 0.45-7.155
दिवाल
35.78
योग
25.90
7.4X 3.5=25.9
275/1
बासबल्ली
जमनालाल जगदीश
25.90 191
153
योग
5.40
2.7 X 2=5.4
275/1
बासबल्ली
नारायण गोकुल
7.16 192
154
15.9 X 0.45-7.155
दीवाल
81.40
11 X 7.4-81.4
आरबीसी
44.69
10.9 X 4.1-44.69
बासबल्ली
138.65
योग
34.56
9.6X3.6-34.56
275/1
कमलेश-नारायण
कवेलु
18.04 193
155
4.4 X4.1-18.04
कवेलु
31.05
6.9 X4.5-31.05
आरबीसी
3.96
3.3 X 1.2= 3.96
आरबीसी
15.44
4.9 X 3.15-15.435
टीन
103.05
योग
38.43
6.3X 6.1-38.43
275/1
कवेलु
कन्हैयालाल पन्ना (2
21.60 194
156
5.4X 4-21.6
कवेलु
18.00
7.2X 2.5 =18
बासबल्ली
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
6.75
15 X 0.45=6.75
दिवाल
86.22
योग
21.46
5.8 X 3.7-21.46
275/1
आरबीसी
मोहन-उदा
13.92 195
157
5.8 X 2.4-13.92
टीन
21.06 196
46.8 X 0.45-21.06
दिवाल
32.00
6.4X 5=32
कवेलु
88.44
योग
25.90
7X 3.7-25.9
275/1
बासबल्ली
श्यामलाल मोहन
9.95 197
158
22.1 X 0.45-9.945
दिवाल
35.85
योग
40.33
10.9 X 3.7-40.33
275/1
टीन
रामचन्द्र पन्नालाल
27.55 198
159
9.5 X2.9=27.55
बासबल्ली
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
13.73
30.5 X 0.45-13.725
दिवाल
83.05
योग
41.40
6.9X 6-41.4
275/1
टीन
26.84 मांगीलाल- दोला (2 मकान)
199
160
6.1 X 4.4-26.84
टीन
41.07
11.1 X 3.7-41.07
कवेलु
26.64
11.1 X 2.4-26.64
टीन
9.57
3.3 X 2.9-9.57
बासबल्ली
14.30
5.2X 2.75-14.3
बासबल्ली
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
19.58
43.5 X0.45-19.575
दिवाल
180.84
योग
28.00
7X 4=28
275/1
आरबीसी
प्यारीबाई- प्यारा
1.44
200
161
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1994
दिवाल
योग
बासबल्ली
कालुराम - रूपा
201
162
कवेलु
दिवाल
बासबल्ली
201 A
दिवाल
योग
टीन
कालुराम-आशाराम
202
163
बासबल्ली
पी एम आवास
टीन 268
दिवाल
योग
टीन
राकेश -रंगलाल
203
164
योग
टीन
204
165
पप्पूलाल-रंगलाल योग
टीन
पिरूलाल रंगलाल
205
166
आरबीसी
योग
टीन
छीतरमल-भीमा
206
167
टीन
आरबीसी
जगदीश-कालू
207
168
बासबल्ली
दिवाल
योग
आरबीसी
डालीबाई-कालू
208
169
6.66 14.8 X 0.45-6.66
36.10
13.34 5.8 X 2.3-13.34
275/1
23.20 5.8 X 4= 23.2
8.15 18.1 X 0.45-8.145
34.56
12.8 X 2.7-34.56
4.73
10.5 X 0.45-4.725
83.97
13.65 4.2 X 3.25 =13.65
275/1
9.45 4.2X 2.25-9.45
45.44 6.4X 7.1-45.44
17.50
5 X 3.5=17.5
14.72 32.7 X 0.45-14.715
100.76
18.54 5.15 X 3.6-18.54
275/1
18.54
18.54
5.15 X 3.6-18.54
275/1
18.54
48.62
7.15 X 6.8 =48.62
275/1
1.44
1.2X 1.2-1.44
50.06
21.24
5.9X 3.6-21.24
275/1
1.44
1.2X 1.2-1.44
18.02
5.3 X 3,4-18.02
275/1
15.37
5.3 X 2.9-15.37
8.01 17.8 X 0.45 = 8.01
64.08
14.96
4.4X 3.4-14.96
275/1
12.76
4.4 X 2.9-12.76
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
टीन
शंकर भीमा
208A
1.44
1.2X 1.2-1.44
3.83
8.5 X 0.45-3.825
18.36
5.4X 3.4=18.36
275/1
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
दिवाल
योग
5.40
12X 0.45-5.4
58.19
23.76
6.6X 3.6=23.76
275/1
बासबल्ली
घीसालाल-कालू
209
170
25.90
7X 3.7-25.9
पी एम आवास
209A
दिवाल
योग
टीन
गुलाब-भीमा
210
171
दिवाल
टीन
210A
6.08
13.5 X 0.45 =6.075
55.74
36.00
10X 3.6=36
275/1
14.90 33.1 X 0.45-14.895
33.84
9.4X 3.6=33.84
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
दिवाल
योग
टीन
श्यामलाल गुलाब
211
172
5.22
11.6 X 0.45-5.22
91.40
22.20
6X 3.7-22.2
275/1
32.40
6X 5.4-32.4
बासबल्ली
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
5.85
13 X 0.45-5.85
दिवाल
योग
61.89
25.90
7 X 3.7-25.9
275/1
कवेलु
लालुराम गुलाव
212
173
16.80
7X 2.4= 16.8
बासबल्ली 1995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
योग
275/1
प्रकाशचन्द्र-गुलाब
कवेलु
213
174
बासबल्ली
दिवाल
योग
275/1
घीसालाल-धन्ना
214
175
टीन बासबल्ली
बासबल्ली
दिवाल
आरबीसी
योग
275/1
शंकर-घीसालाल
टीन
215
176
बासबल्ली
योग
275/1
रामलाल-कजोड
कवेलु
216
177
कवेलु
दिवाल
योग
275/1
आवास
महेन्द्र कुमार-रामचन्द्र
217
178
दिवाल
योग
275/1
टीन
कजोड- हिरालाल
218
179
बासवल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
टीन
रामकृष्ण- हिरालाल
219
180
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
बासबल्ली
किशनलाल-घीसालाल
220
181
बासबल्ली
दिवाल
बासबल्ली
योग
275/1
बासबल्ली
श्यामलाल छीतरमल
221
182
कवेलु
आरबीसी
दिवाल
योग
275/1
बासबल्ली
छीतरमल-हिरालाल
222
183
दिवाल
योग
टीन
कन्हैयालाल-चन्दा
223
184
बासबल्ली
दिवाल
योग
275/1
आरबीसी
हेमराज- देवालाल
224
185
बासबल्ली
बासबल्ली
आरबीसी
42.70
16.65
4.5 X 3.7=16.65
10.80
4.5 X 2.4-10.8
15.26
33.9 X 0.45-15.255
42.71
23.31
6.3 X 3.7-23.31
13.23
6.3 X 2.1-13.23
17.86
4.7 X 3.8-17.86
14.99
33.3 X 0.45-14.985
1.44
1.2X 1.2-1.44
70.83
27.01
7.3 X 3.7-27.01
20.08
7.3 X 2.75= 20.075
47.09
42.78 6.9X 6.2=42.78
1.44
1.2 X 1,2 = 1.44
11.70 26X 0.45-11.7
55.92
28.00 7 X4=28
1.80
4X 0.45-1.8
29.80
30.40 7.6 X4=30.4
15.20 7.6X 2=15.2
1.44 1.2X 1.2-1.44
12.15
27 X 0.45-12.15
59.19
29.40
7 X 4.2-29.4
12.90 4.3 X 3 = 12.9
1.44 1.2X 1.2-1.44
14.13
31.4 X 0.45-14.13
57.87
24.05 6.5 X 3.7 24.05
18.85 6.5X 2.9-18.85
9.23
20.5 X 0.45-9.225
4.35 2.9 X 1.5-4.35
56.48
15.75
6.3 X 2.5-15.75
44.73
6.3 X 7.1-44.73
1.44
1.2X 1.2-1.44
4.50
10 X 0.45=4.5
66.42
33.00 6X 5.5=33
17.10 38 X 0.45-17.1
50.10
31.32 5.4 X 5.8-31.32
20.16 6.3 X 3.2-20.16
34.34
76.3 X 0.45-34.335
85.82
22.94 6.2X 3.7-22.94
15.50
6.2X 2.5-15.5
24.05
6.5 X 3.7-24.05
1.44 1.2X 1.2-1.44 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
1996
दिवाल
टीन
हेमराज- देवालाल
226
दिवाल
योग
आरसीसी
मदनलाल- देवालाल
225
186
आरबीसी
बासबल्ली
दिवाल
योग
बासबल्ली
छीतरमल-किशना
227
187
आरबीसी
दिवाल
योग
बासबल्ली
हिरालाल भंवरलाल
228
188
टीन
हिरालाल भंवरलाल
236
आरबीसी
योग
भेरूलाल देवालाल -2 आरबीसी 229
189
आरबीसी
योग
टीन
तुलसीबाई- देवालाल
230
190
कवेलु
टीन
दिवाल
योग
कवेल
सुखलाल-कालूराम
231
191
आरबीसी
योग
आरबीसी
भंवरीबाई बेवा देवी
232
192
कवेलु
योग
टीन
बंशीलाल हिरालाल
233
193
आरबीसी
बासबल्ली
दिवाल
योग
लक्ष्मीबाई-खेमा
टीन 234
194
कवेलु
दिवाल
योग
टीन
शंकरलाल-हिरालाल
235
195
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
आरबीसी
आनीबाई-गोकुल
238
197
टीन
दिवाल
योग
आरबीसी
शंभूडीबाई-शोभलाल-2
239
198
टीन
आरबीसी
19.35 43X 0.45-19.35
49.68 7.2X 6.9-49.68
275/1
4.95 11 X 0.45-4.95
137.91
31.45
8.5 X 3.7-31.45
275/1
1.44
1.2 X 1.2-1.44
16.38
6.3 X 2.6=16.38
18.63
41.4 X 0.45-18.63
67.90
24.08
5.6 X 4.3-24.08
275/1
1.44
1.2X 1.2-1.44
8.37 18.6 X 0.45-8.37
33.89
17.68
5.2X 3.4=17.68
275/1
32.56 8.8 X 3.7-32.56
275/1
1.44
1.2X 1.2-1.44
51.68
23.00
6.3 X 3.65-22.995
275/1
1.44
1.2X 1.2-1.44
24.44
17.82
5.4X 3.3-17.82
275/1
23.10
6.6X 3.5-23.1
19.14 6.6 X 2.9-19.14
4.95
11 X 0.45-4.95
65.01
34.80
6X 5.8-34.8
275/1
1.44
1.2X 1.2-1.44
36.24
1.44
1.2 X 1.2-1.44
275/1
34.80
6X 5.8-34.8
36.24
34.80
6X 5.8=34.8
275/1
1.44
1.2 X 1.2-1.44
27.20
8.5 X 3.2-27.2
17.01
37.8 X 0.45-17.01
80.45
13.80
6 X 2.3=13.8
275/1
21.60
6X 3.6= 21.6
9.77
21.7 X 0.45-9.765
45.17
25.84
6.8X 3.8-25.84
275/1
19.04
6.8 X 2.8-19.04
1.44
1.2X 1.2-1.44
5.22
11.6 X 0.45-5.22
51.54
25.92
7.2X 3.6-25.92
275/1
25.20
7.2X 3.5= 25.2
13.50
30X 0.45-13.5
64.62
19.62
5.45 X 3.6-19.62
275/1
19.08
5.45 X 3.5-19.075
1.44
1.2X 1.2-1.44 1997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
दिवाल
योग
आरबीसी
बख्ता-कालू
242
199
बासबल्ली
आरबीसी
योग
नारूलाल- बख्ता
कवेलु
243
200
दिवाल
योग
मांगीलाल- बख्ता
244
201
आरबीसी बासबल्ली
दिवाल
योग
बासबल्ली
भागचन्द्र- देवी
245
202
बासबल्ली
आरबीसी
योग
दिवाल
केलाराम-देवी
246
203
दिवाल
खोली
योग
कवेलु
सोहनीबाई- बख्ता
247
204
आरबीसी
दिवाल
योग
रामलाल देवी
कवेलु
251
कवेलु
12.69
28.2 X 0.45-12.69
52.83
14.40
4X 3.6-14.4
275/1
10.00
4 X 2.5 =10
1.44
1.2 X 1.2-1.44
25.84
22.80
6X 3.8-22.8
275/1
5.85
13 X 0.45-5.85
28.65
20.52
5.7 X 3.6-20.52
275/1
14.25
5.7 X 2.5-14.25
1.35
3 X 0.45-1.35
36.12
21.66
5.7 X 3.8-21.66
274/1/1
13.68
5.7 X 2.4-13.68
1.44
1.2 X1.2-1.44
36.78
5.76
12.8 X 0.45-5.76
274/1/1
5.18
11.5 X 0.45-5.175
10.23
3.3 X 3.1-10.23
21.17
40.95
6.5 X6.3-40.95
274/1/1
1.44
1.2X 1.2-1.44
3.96
8.8 X0.45-3.96
46.35
35.28
5.6X 6.3-35.28
274/1/1
42.84
6.8 X 6.3=42.84
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
19.25
5.5 X 3.5 =19.25
बासबल्ली
दिवाल
योग
कवेलु
चतरालाल- बख्ता
248
205
3.15
7 X0.45-3.15
101.96
35.10
6.5 X 5.4-35.1
274/1/1
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
दिवाल
योग
कवेलु
नारायण-भगवान
249
206
10.49
23.3 X 0.45-10.485
47.03
14.19
4.3 X 3.3-14.19
274/1/1
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
3.83
8.5 X0.45-3.825
दिवाल
योग
19.46
9.90
22X 0.45-9.9
274/1/1
दिवाल
250
207
योग
9.90
18.29
5.9X3.1-18.29
274/1/1
18.29
कवेलु
रामलाल-देवी
252
योग
21.60
6X 3.6-21.6
274/1/1
आरबीसी
देवालाल नाथू
253
208
27.73
5.9X4.7-27.73
बासबल्ली
18.00
6X3=18
बासबल्ली
14.00
4X 3.5=14
1.44
कवेलु
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
6.84
15.2 X 0.45=6.84
दिवाल
योग
89.61
14.62
4.3 X 3.4-14.62
274/1/1
25.00
कवेलु
नन्दलाल- प्रताप
254
209
5 X 5= 25
बासबल्ली [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
1998
1.67
3.7 X 0.45-1.665
दिवाल
41.29
योग
20.79
6.3 X 3.3=20.79
274/1/1
आरबीसी
प्रताप नाथू
27.09 255
210
6.3 X 4.3=27.09
बासबल्ली
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
1.98
4.4X 0.45-1.98
दिवाल
51.30
योग
15.64
4.6X 3.4-15.64
274/1/1
बासबल्ली
7.07 सुरेशचन्द्र बालू
256
211
15.7 X 0.45-7.065
दिवाल
22.71
योग
20.52
5.7 X 3.6=20.52
274/1/1
मांगीलाल-बालू
कवेलु
13.11 257
212
5.7 X 2.3-13.11
बासबल्ली
23.45
6.7 X 3.5-23.45
बासबल्ली
14.80
4X 3.7-14.8
बासबल्ली
3.56
7.9 X 0.45-3.555
दिवाल
75.44
योग
38.11
10.3 X 3.7-38.11
274/1/1
कवेलु
हिरालाल भगवान
25.75 258
213
10.3 X 2.5-25.75
बासबल्ली
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
2.48
5.5 X 0.45-2.475
दिवाल
67.78
योग
2.43
5.4 X 0.45-2.43
274/1/1
दिवाल
लाभचन्द-हिरालाल
26.98 259
214
7.1 X 3.8-26.98
टीन
19.17
7.1 X 2.7-19.17
बासबल्ली
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
50.02
योग
17.39
4.7 X 3.7-17.39
274/1/1
राधेश्याम हिरालाल
कवेलु
17.02 260
215
4.6X 3.7-17.02
बासबल्ली
2.48
5.5 X 0.45-2.475
दिवाल
36.89
योग
43.55
6.7 X 6.5=43.55
274/1/1
कवेलु
श्यामलाल-कजोड़
1.44 261
216
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
6.08
13.5 X 0.45 =6.075
दिवाल
51.07
योग
19.98
5.4X 3.7-19.98
274/1/1
कवेलु
छजनीबाई-छोगा
14.04 262
217
5.4X 2.6-14.04
बासबल्ली
1.44 262A
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
10.13
22.5 X 0.45-10.125
दिवाल
45.59
योग
28.90
8.5X 3.4= 28.9
274/1/1
आरबीसी
छीतरमल-छोगा
25.92 263
218
7.2X 3.6= 25.92
आरबीसी
54.82 263A
योग
24.48
6.8 X 3.6-24.48
274/1/1
आरबीसी
छीतरमल-भाना
17.00 264
219
6.8X 2.5-17
टीन
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
9.54
21.2X 0.45-9.54
दिवाल
29.00
5.8X 5 =29
कवेलु
7.38 264A
16.4 X 0.45-7.38
दिवाल
1.80
4X0.45-1.8
दिवाल
90.64 264B
योग
54.90
9X 6.1-54.9
274/1/1
कवेलु
देवालाल देवी
1.44 265
220
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी 1999
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
54.82
योग
24.48
6.8 X 3.6-24.48
274/1/1
आरबीसी
छीतरमल-भाना
17.00 264
219
6.8 X 2.5=17
टीन
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
9.54
21.2 X 0.45-9.54
दिवाल
29.00
5.8X 5=29
कवेलु
7.38
264 A
16.4X 0.45-7.38
दिवाल
1.80
4X 0.45= 1.8
दिवाल
90.64 264B
योग
54.90
9X 6.1= 54.9
274/1/1
देवालाल-देवी
कवेलु
1.44 265
220
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
10.76
23.9 X 0.45-10.755
दिवाल
24.49
6.2X 3.95=24.49
आरसीसी
91.59
265 A
योग
23.45
6.7 X 3.5=23.45
274/1/1
कवेलु
6.21 रामलाल देवालाल
266
221
2.7 X 2.3-6.21
कवेलु
30.21
5.7 X 5.3=30.21
बासबल्ली
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
61.31
योग
12.81
4.2X 3.05 =12.81
274/1/1
कवेलु
21.60 बाबुलाल- रामलाल
267
5.4X 4=21.6
222
बासबल्ली
3.78
8.4X 0.45-3.78
दिवाल
38.19
योग
33.25
9.5 X 3.5-33.25
274/1/1
टीन
कजोड-हरिराम
20.70
269
6.9X 3=20.7
223
टीन
18.00
4.5 X4=18
बासबल्ली
12.02
26.7 X 0.45-12.015
दिवाल
83.97
योग
40.30
6.2X 6.5=40.3
274/1/1
टीन
16.12 शिवलाल-मांगीलाल
272
6.2X 2.6 =16.12
224
बासबल्ली
39.00
6X 6.5-39
आरसीसी 274/1/1
शिवलाल मांगीलाल
3.00
273
2X 1.5=3
टीन
98.42
योग
16.77
4.3 X 3.9 =16.77
275/1
बासबल्ली
16.77 कालूराम-भंवरलाल
274
225
योग
21.20
5.3X 4-21.2
बासबल्ली 275/1
12.72 साँवरा-भंवरलाल
275
5.3 X 2.4-12.72
226
बासबल्ली
33.92
योग
27.01
7.3 X 3.7-27.01
टीन
भंवरलाल खेमा
24.82
276
7.3 X3.4-24.82
227
बासबल्ली 275/1
51.83
16.92 योग
4.7 X 3.6=16.92
275/1
बासबल्ली
2.57 लादुराम-भंवरलाल
277
5.7 X 0.45-2.565
228
दिवाल
19.49
25.90 योग
7X3.7-25.9
275/1
आरबीसी
18.90 सुरजमल-वरदा
278
7X2.7-18.9
229
बासबल्ली
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
46.24
18.62 योग
7.3 X 2.55-18.615
275/1
1.04
कवेलु
नारूलाल-वेणीराम
279
2.3 X 0.45 =1.035
230
दिवाल
19.65
21.24
योग
5.9 X 3.6-21.24
275/1
15.93
कवेलु
शंभूडीबाई- वेणीराम
280
5.9 X 2.7-15.93
231
बासवल्ली
7.20
16X 0.45-7.2
दिवाल [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2000
44.37
योग
23.40
6.5 X 3.6-23.4
275/1
टीन
जमनालाल वेणीराम
281
232
7.92
17.6 X 0.45-7.92
दिवाल
31.32
योग
19.31
5.85 X 3.3-19.305
274/1/1
कवेलु
धापुबाई-रूपा
282
233
16.65
37 X 0.45-16.65
दिवाल
35.96
योग
24.12
6.7 X 3.6-24.12
274/1/1
शांतिलाल- भंवरलाल
कवेलु
283
234
18.29
5.9 X 3.1-18.29
बासबल्ली
42.41
योग
20.88
5.8X 3.6= 20.88
274/1/1
देवीलाल-भंवरलाल
कवेलु
284
235
16.34
4.3 X 3.8-16.34
बासबल्ली
37.22
योग
25.16
6.8X 3.7-25.16
274/1/1
आरबीसी
भंवरलाल-माधु
285
236
40.80
6.8X 6-40.8
बासबल्ली
65.96
योग
19.00
5X 3.8-19
274/1/1
बासबल्ली
मांगीलाल-माधु
286
237
2.25
5 X 0.45-2.25
दिवाल
19.14
6.6 X 2.9-19.14
बासबल्ली
286A
40.39
योग
43.20
7.2X 6-43.2
275/1
बासबल्ली
लाभचन्द-मांगीलाल
287
238
4.05
9X 0.45=4.05
दिवाल
47.25
योग
23.31
6.3 X 3.7 23.31
275/1
आरबीसी
मांगीलाल-काना
288
239
17.33
6.3 X 2.75-17.325
बासबल्ली
22.50
7.5 X 3= 22.5
बासबल्ली
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
1.80
4X 0.45=1.8
दिवाल
22.20
6X 3.7 =22.2
275/1
मांगीलाल-काना
आरबीसी
289
16.50
6X 2.75-16.5
टीन
7.43
16.5 X 0.45-7.425
दिवाल
112.50
योग
25.20
7 X 3.6-25.2
275/1
आरबीसी
पन्नालाल-काना
290
24.50 240
7 X 3.5=24.5
टीन
6.50
2,6X 2.5-6.5
बासबल्ली
1568.16
39.6X 39.6-1568.16
दिवाल
1624.36
योग
23.76
6.6X 3.6=23.76
275/1
आरबीसी
नानालाल-काना
291
17.16 241
6.6 X 2.6=17.16
टीन
21.76
6.4X 3.4-21.76
बासबल्ली
7.61
16.9 X 0.45-7.605
दिवाल
70.29
योग
29.25
6.5X4.5=29.25
274/1/1
रमेशचन्द-प्यारचन्द
कवेलु
292
17.55 242
6.5 X 2.7-17.55
बासबल्ली
21.42
47.6X 0.45-21.42
दिवाल
68.22
योग
17.01
5.4 X 3.15-17.01
274/1/1
आरबीसी
गेन्दमल-देवा
293
16.20 243
5.4X 3-16.2
टीन
15.04
4.7 X 3.2-15.04
बासबल्ली
19.84
6.2X 3.2-19.84
बासबल्ली
7.38
16.4 X 0.45-7.38
दिवाल
75.47
योग
18.56
5.8 X 3.2=18.56
274/1/1
आरबीसी
प्यारचन्द-देवा दायमा
294
15.08 244
5.8X 2.6=15.08
कवेलु 2001
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
4.23
9.4X 0.45-4.23
दिवाल
39.31
योग
16.00
5 X 3.2=16
274/1/1
आरबीसी
शांतिलाल-प्यारचन्द
13.00 295
245
5 X 2.6-13
टीन
21.96
6.1 X 3.6-21.96
टीन
6.44
14.3 X 0.45-6.435
दिवाल
57.40
योग
27.50
5X 5.5=27.5
274/1/1
बासबल्ली
श्यामलाल मोहन
296
1.44 246
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
14.72
32.7 X 0.45-14.715
दिवाल
43.66
योग
23.56
6.2X 3.8-23.56
274/1/1
टीन
पृथ्वीराज-गोपाल
16.12 297
247
6.2X 2.6=16.12
बासबल्ली
22.40
6.4X 3.5-22.4
बासबल्ली
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
30.20
67.1 X 0.45-30.195
दिवाल
93.72
योग
38.43
6.1 X 6.3-38.43
बासबल्ली 274/1/1
प्रेमचन्द-कालूराम
1.44 298
248
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
39.87
योग
28.29
6.9X4.1-28.29
274/1/1
बासबल्ली
कालूराम-सुरजा
25.20 299
249
6.3 X 4-25.2
बासबल्ली
5.75
2.5 X 2.3-5.75
बासबल्ली
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
20.88
5.8 X 3.6-20.88
आरबीसी
81.55
योग
22.40
6.4X 3.5-22.4
274/1/1
कवेलु
जगदीश-कालूराम
16.96 300
250
6.4X 2.65-16.96
बासबल्ली
20.88
5.8 X 3.6-20.88
पी एम आवास
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
61.68
योग
24.15
6.9 X 3.5-24.15
274/1/1
आरबीसी
रूपलाल-कालूराम
18.29 301
251
6.9 X 2.65-18.285
टीन
3.06
6.8 X 0.45-3.06
दिवाल
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
46.94
योग
19.38
5.7 X 3.4-19.38
274/1/1
आरबीसी
श्यामलाल नारायण
15.39 302
252
5.7 X 2.7-15.39
टीन
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
32.18
71.5 X0.45-32.175
दिवाल
68.39
योग
27.30
6.5 X 4.2-27.3
274/1/1
कवेलु
नारायण-सुरजा
22.80 303
253
6X 3.8-22.8
कवेलु
17.46
38.8 X 0.45-17.46
दिवाल
21.60 323
6X 3.6=21.6
कवेलु
89.16
योग
19.60
5.6X 3.5=19.6
274/1/1
गोरूलाल- घीसालाल
कवेलु
13.44 304
254
5.6X 2.4-13.44
टीन
6.19
13.75 X 0.45-6.1875
दिवाल
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
40.67
योग
22.75
6.5 X 3.5= 22.75
घीसालाल-जगरूप
कवेलु 274/1/1
15.60 305
255
6.5 X 2.4-15.6
टीन [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
2002
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
6.19
13.75 X 0.45-6.1875
दिवाल
45.98
योग
18.20
5.2X 3.5=18.2
274/1/1
टीन
कमलेश घीसालाल
12.48
306
5.2X 2.4-12.48
256
बासबल्ली
6.19
13.75 X 0.45-6.1875
दिवाल
36.87
योग
19.60
5.6X 3.5=19.6
274/1/1
टीन
बंशीलाल- घीसालाल
13.44 307
5.6X 2.4-13.44
257
बासबल्ली
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
6.19
13.75 X 0.45-6.1875
दिवाल
40.67
योग
20.30
5.8X 3.5 = 20.3
274/1/1
टीन
13.92 सुरेशचन्द-घीसालाल
308
5.8 X 2.4-13.92
258
बासबल्ली
13.77
30.6 X 0.45-13.77
दिवाल
26.64
7.2X 3.7=26.64
बासबल्ली
74.63
योग
21.09
5.7 X 3.7 21.09
274/1/1
टीन
14.25 सुरेश-रामचन्द
309
259
5.7 X 2.5-14.25
बासबल्ली
5.67
12.6X 0.45-5.67
दिवाल
41.01
योग
24.05
6.5 X 3.7=24.05
274/1/1
रामचन्द-मोती
16.25
310
6.5 X 2.5-16.25
260
कवेलु टीन
17.16
5.2X 3.3-17.16
बासबल्ली
19.53
43.4X 0.45-19.53
दिवाल
76.99
27.01 योग
7.3 X3.7-27.01
274/1/1
आरसीसी
27.01 गंगाराम भगवान
311
261
योग
24.42
6.6X 3.7-24.42
274/1/1
कवेलु
18.00 शंमूडीबाई-भगवान
312
6X 3=18
262
7.20
कवेलु
16X 0.45-7.2
दिवाल
49.62
22.75 योग
6.5 X 3.5-22.75
274/1/1
किशन-मोती
कवेलु
16.25
313
6.5 X 2.5-16.25
263
बासबल्ली
25.20
9X2.8-25.2
बासबल्ली
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
11.88
26.4X 0.45-11.88
दिवाल
77.52
19.44 योग
5.4X 3.6-19.44
274/1/1
4.86
कवेलु
शंकरलाल मोती
314
10.8 X 0.45-4.86
264
दिवाल
24.30
20.40 योग
6X3.4-20.4
274/1/1
आरबीसी
15.36 नाथूलाल-रामा
315
6.4X 2.4-15.36
265
कवेलु
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
9.90
22X 0.45-9.9
दिवाल
47.10
19.72
योग
5.8X 3.4=19.72
274/1/1
टीन
13.92 मांगीबाई-रामा
316
5.8X 2.4-13.92
266
15.75
कवेलु
4.5 X 3.5-15.75
बासबल्ली
7.88
17.5 X 0.45-7.875
दिवाल
57.27
13.50
योग
4.5 X 3=13.5
274/1/1
बासबल्ली
42.00 श्यामलाल मोजीराम
317
3.5 X12-42
267
टीन
18.00
7.2X 2.5=18
बासबल्ली 2003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
दिवाल
योग
274/1/1
टीन
चम्पालाल-मोजीराम
318
268
आरबीसी
टीन
आरबीसी
कवेलु
टीन
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
274/1/1
आरबीसी
शंभुलाल-मोजीराम
319
269
कवेलु
बासबल्ली
बासबल्ली
कवेलु
आरबीसी
दिवाल
योग
274/1/1
आरबीसी
जानालाल-गोपाल
320
270
कवेलु
बासबल्ली
दिवाल
योग
274/1/1 देराम-भंवरलाल
आरबीसी
321
271
योग
5.58 12.4 X 0.45-5.58
79.08
33.55 6.1 X 5.5-33.55
24.30 6.75 X 3.6-24.3
16.88 6.75 X 2.5-16.875
22.00 5.5 X 4=22
15.95 5.5 X 2.9-15.95
25.20 7.2X 3.5-25.2
21.60 7.2X 3 = 21.6
1.44 1.2X 1.2-1.44
3.38 7.5 X 0.45-3.375
164.29
32.90 9.4X 3.5-32.9
7.35 2.1X 3.5-7.35
29.14 9.4X 3.1-29.14
6.51 2.1X 3.1-6.51
46.64 10.6 X 4.4-46.64
5.88 2.5 X 2.35-5.875
2.97 6.6X 0.45-2.97
131.39
18.50 5 X 3.7-18.5
13.50 5 X 2.7-13.5
18.90 7 X 2.7-18.9
18.00 40 X 0.45-18
68.90
22.43
3.45 X 6.5-22.425
22.43
30.24 8.4X 3.6-30.24
कवेलु 274/1/1
भूवानीराम कालूराम
322
272
बासबल्ली
दिवाल
322A
21.56 6.25 X 3.45-21.5625
12.15 27 X 0.45-12.15
36.86 3.8X 9.7-36.86
पी एम आवास
योग
274/1/1 हिरालाल-गोपाल
कवेलु
324
273
बासबल्ली
बासबल्ली
बासबल्ली
दिवाल
योग
274/1/1
कवेलु
सुन्दरबाई- भंवरलाल
325
274
कवेलु
आरबीसी
दिवाल
योग
274/1/1
बासबल्ली
भूलीबाई- गोपाल
326
275
कवेलु
दिवाल
100.81
19.08 5.45 X 3.5-19.075
16.08 2.95 X 5.45-16.0775
22.20 3.7 X 6= 22.2
13.81 4.25 X 3.25-13.8125
6.21 13.8X 0.45 =6.21
77.38
44.20 8.5 X 5.2-44.2
40.71 6.9 X 5.9=40.71
15.60 6X 2.6-15.6
19.13 42.5 X0.45-19.125
119.64
19.44
5.4X 3.6-19.44
19.80 5.5X 3.6-19.8
10.13
22.5 X 0.45-10.125
32.30
3.65 X 8.85-32.3025
पी एम आवास
326 A
दिवाल
योग
274/1/1
कवेलु
बाबुलाल-गोपाल
327
276
बासबल्ली
बासबल्ली
दिवाल
योग
11.25
25 X 0.45-11.25
92.92
19.04
3.4X 5.6-19.04
13.44
5.6 X 2.4-13.44
14.00 5.6X 2.5=14
18.36
40.8 X 0.45-18.36
64.84 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2004
22.94
6.2X 3.7-22.94
274/1/1
आरबीसी
16.12
शंभुलाल-देवा
328
6.2X 2.6= 16.12
277
टीन
12.00
5X 2.4= 12
बासबल्ली
20.48
6.3 X 3.25-20.475
बासबल्ली
12.16
3.8 X 3.2-12.16
बासबल्ली
1.44
1.2 X1.2-1.44
आरबीसी
6.21
13.8 X 0.45-6.21
दिवाल
91.35
35.20 योग
4.4X 8=35.2
274/1/1
बासबल्ली
16.08 प्यारचन्द-देवा
329
2.4X 6.7-16.08
278
बासवल्ली
24.79
3.7 X 6.7-24.79
कवेलु
8.28
18.4 X 0.45-8.28
दिवाल
84.35
22.14 योग
4.1X 5.4-22.14
274/1/1
आरबीसी
22.14
330
279
57.34 मांगीलाल-प्यारचन्द योग
9.4X 6.1-57.34
274/1/1
कवेलु
39.48 देराम- भंवरलाल
331
9.4X 4.2-39.48
280
टीन
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
5.04
11.2X 0.45-5.04
दिवाल
103.30
योग
38.86
5.8 X 6.7-38.86
274/1/1
आरसीसी
33.00 रमेशवरलाल- पन्नालाल
5.5 X 6=33
333
281
9.68
कवेलु
334
21.5 X 0.45-9.675
दिवाल
81.54
58.20 योग
9.7 X 6-58.2
274/1/1
12.00
कवेलु
पन्नालाल प्रभु
4X 3=12
335
282
बासवल्ली
28.47
3.9X 7.3-28.47
2.97
पी एम आवास
6.6X 0.45-2.97
दिवाल
101.64
32.48 योग
5.8X 5.6-32.48
274/1/1
टिन
1.44
शंभुलाल-प्रभु
336
1.2X 1.2-1.44
283
आरबीसी
33.92
20.79 योग
6.3 X 3.3=20.79
274/1/1
आरबीसी
17.64 भेरूलाल-देराम
6.3 X 2.8-17.64
332
टीन
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
39.87
18.70 योग
5.5X 3.4-18.7
274/1/1
आरबीसी
16.50 श्यामलाल-मोहन
337
5.5 X 3 = 16.5
284
टीन
11.50
5 X 2.3-11.5
बासबल्ली
12.80
8 X 1.6-12.8
वासबल्ली
15.20
8X 1.9-15.2
बासबल्ली
27.20
8 X 3.4-27.2
टीन
29.07
5.7 X 5.1-29.07
10.35
कवेलु
23 X 0.45-10.35
340
141.32
दिवाल
19.72 योग
5.8X 3.4-19.72
274/1/1
आरबीसी
1740 मोहन-प्रभु
5.8X3=17.4
338
285
टीन
9.28
3.2X 2.9-9.28.
बासबल्ली
14.06
3.8X 3.7-14.06
टीन
30.60
8.5 X 3.6-30.6
टीन
8.69
19.3 X 0.45-8.685
दिवाल
99.75
25.20
योग
7X 3.6= 25: 2
274/1/1
22.40
कवेलु
शंकर-प्रभु
7X 3.2=22.4
339
286
आरबीसी 2005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
27.59
61.3 X 0.45-27.585
दिवाल
75.19
योग
19.72
5.8 X 3.4=19.72
274/1/1
आरबीसी
देवालाल- नन्दा
14.50 341
287
5.8X 2.5-14.5
बासबल्ली
21.87
48.6 X 0.45-21.87
दिवाल
56.09
योग
29.70
5.5 X 5.4-29.7
274/1/1
कवेलु
नन्दा-लालू
11.84 342
288
3.2 X3.7-11.84
बासबल्ली
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
14.18
31.5 X 0.45-14.175
दिवाल
57.16
योग
23.76
6.6 X 3.6-23.76
274/1/1
आरबीसी
भेरूलाल-भंवरलाल
18.81 343
289
6.6X 2.85-18.81
टीन
17.11
5.8 X 2.95-17.11
1.44
1.2 X 1.2-1.44
बासबल्ली आरबीसी
14.04
31.2 X 0.45-14.04
दिवाल
75.16
योग
32.24
6.2X 5.2-32.24
बासबल्ली 274/1/1
शंकरलाल-गोपाल
10.58 344
290
23.5 X 0.45-10.575
दिवाल
42.82
योग
39.65
6.1 X 6.5 = 39.65
274/1/1
टीन
मांगीलाल-शंकरलाल
1.44 345
291
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
10.71
23.8 X 0.45-10.71
दिवाल
51.80
योग
23.10
6.6 X 3.5= 23.1
274/1/1
आरबीसी
घीसालाल-देवा
16.50 346
292
6.6X 2.5= 16.5
बासबल्ली
14.00
5.6X 2.5 =14
बासबल्ली
13.36
30.8 X 0.45-13.86
दिवाल
25.68
6.5 X 3.95-25.675
आरसीसी
93.14 346 A
योग
22.68
6.3X 3.6-22.68
274/1/1
आरबीसी
कचरूमल-भाना
18.90 347
293
6.3 X 3 =18.9
टीन
27.00
4.5 X 6= 27
बासबल्ली
1.44
1.2X 1.2-1.44
आरबीसी
0.45
36.7 X 0.45 0.45
दिवाल
70.47
योग
19.95
5.7 X 3.5=19.95
274/1/1
आरबीसी
प्रकाश- रामलाल
14.25 348
294
5.7 X 2.5-14.25
कवेलु
1.44
1.2 X 1.2-1.44
आरबीसी
9.14
20.3 X 0.45-9.135
दिवाल
44.78
योग
13.65
3.9 X 3.5-13.65
274/1/1
टीन
नारूलाल- रामलाल
9.14 349
295
20.3 X 0.45-9.135
दिवाल
22.79
योग
15.05
4.3X 3.5= 15.05
274/1/1
टीन
रामलाल-हरा
9.14 350
296
20.3 X 0.45-9.135
दिवाल
24.19
योग
33.06
5.8X 5.7-33.06
274/1/1
कवेलु
11.07 प्रकाश-राजू
351
297
4.1 X 2.7-11.07
बासबल्ली
9.95
22.1 X 0.45-9.945
दिवाल
54.08
योग भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2006
274/1/1
कवेलु
जयलाल- भवरलाल
352
298
बासबल्ली
योग
274/1/1 भंवरलाल जगरूप
कवेलु
353
299
बासबल्ली
बासबल्ली
दिवाल
योग
274/1/1
आरबीसी
बागालाल- हिरालाल
354
300
कवेलु
कवेलु
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
274/1/1
बासबल्ली
हिरालाल-जगरूप
355
301
योग
274/1/1
टीन
रामचन्द्र-हिरालाल
356
302
कवेलु
बासबल्ली
दिवाल
योग
274/1/1
आरबीसी
राजू-लालू
357
303
बासबल्ली
बासबल्ली
बासबल्ली
आरबीसी
दिवाल
योग
274/1/1
आरबीसी
कन्हैयालाल-भाना
359
304
योग
274/1/1
बासबल्ली
भागचन्द्र देवीलाल
369
305
बासबल्ली
दिवाल
योग
274/1/1
बासबल्ली
केलाराम देवीलाल
370
दिवाल
योग
274/1/1
टीन
बख्ता कालू भील
371
बासबल्ली
दिवाल
योग
17.60
4.4 X4=17.6
10.00
4X 2.5=10
27.60
27.69
7.1 X 3.9-27.69
8.28
3.6X 2.3-8.28
12.80
4 X 3.2-12.8
7.38
16.4X 0.45-7.38
56.15
23.01
5.9X 3.9-23.01
16.82
5.9 X 2.85-16.815
21.84
5.6X 3.9-21.84
9.75
3.9 X 2.5-9.75
1.44
1.2X 1.2-1.44
8.60
19.1 X 0.45-8.595
81.45
15.05
4.3 X 3.5 =15.05
15.05
32.49
8.9 X 3.65-32.485
43.40
7 X 6.2=43.4
13.44 4.2X 3.2-13.44
15.08
33.5 X 0.45-15.075
104.40
23.04
6.4X 3.6=23.04
14.40
3.2X4.5-14.4
14.76
3.6 X4.1-14.76
36.48
6.4X 5.7-36.48
1.44
1.2 X 1.2-1.44
12.74
28.3 X 0.45-12.735
102.86
22.93
6.55 X 3.5 = 22.925
22.93
22.20
6X 3.7-22.2
15.00
6X 2.5=15
9.45
21 X0.45-9.45
46.65
38.69
7.3 X 5.3-38.69
11.61
25.8 X 0.45-11.61
50.30
32.85
9 X 3.65-32.85
25.40
9X 2.6=23.4
3.60
8X 0.45-3.6
59.85
M
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 41-भू-अर्जन-प्र.क्र. 02-अ-82-2022-23
(देखिये धारा 19 एवं 21)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
: बाण्दा लघु सिंचाई योजना के डूब में प्रभावित होने से
1. परियोजना का नाम
2. भूमि का विवरण
नीमच 1. जिला
सिंगोली
2. तहसील
जेथलिया
3. ग्राम
13 4. प.ह.नं.
28.2750 हे
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अनुसूची -01
खातेदारों के नाम
सं.क.
स्वामि त्व का प्रकार
3
2
1
1
भूमि स्वामी भूलीबाई बेवा- नंदा, भागचन्द, जगदीश, विमला, इंदिरा पिता बाबरू , जानीबाई बेवा बाबरू , छीतर पिता नारायण, मांगीबाई बेवा नारायण , छोगा चुन्या, भंवरलाल पिता वरदा समभाग जाति गुर्जर पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
खसरा क्र.
अर्जित भूमि ( रकबा हेक्टे.. में)
क्षेत्रफल कुल रकबा (हे. मे)
भूमि परस्थित परिसम्पत्तियां
असिंचित
सिंचित
8
7
6
5
4
0.1460
0.2610
67 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
2008
2
स्वामी भूमि भागचन्द पिता बाबरू जाति गुर्जर जगदीश पिता बाबरू जाति गुर्जर विमला पिता बाबरू जाति गुर्जर इंदिरा पिता बाबरू जाति गुर्जर जानीबाई बेवा बाबरू जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
3
भूमि स्वामी प्रकाशचंद पिता भेरूलाल जाति धाकड पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
4
भूमि स्वामी 0.0340 0.0340
68/1
0.1330 0.1330
68/2
0.1840 0.0310
86/1/1
रामकिशन पिता हिरालाल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
5/1
भूमि स्वामी
महुआ-:
पिपल-
0.1960 0.0550
86/1/2
शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
5/2 शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
5/3
भूमि स्वामी शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
कडी-1
0.1220
86/3
0.0350
0.5850 0.3350
104/2
226
0.2720
0.2720
पक्काकुअ आम-3 , महुआ-1
0.1740
0.1740
231/2
0.0520
0.2110
89/2
कच्चा कुअ आम-1 महुआ-2
0.2930 0.1990
104/3 2009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
भूमि स्वामी 0.3040
0.1220
203/1
5/4 शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता, नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
खाखरा- सागवान
208
0.5230 0.5230
209
5/5
भूमि स्वामी 0.3550 0.3550
0.3520 0.1130
205/1/ 1 शंकरलाल पिता कालुराम जाति भील पता नि.ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
6
भूमिस् वामी 0.2500
0.0630
86/2
बाबु पिता काशीराम जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
7
भूमि स्वामी
0.0210
88
नानुराम पिता दल्ला जाति भील सीताराम पिता दल्ला जाति भील नंदा पिता भोला जाति भील मांगीलाल पिता वरदा जाति भील केला पिता नोला जाति भील बालू पिता छोगा जाति भील भेरू पिता छोगा जाति भील कजोड़ पिता छोगा जाति भील गोकल पिता छोगा जाति भील खेमा पिता छोगा जाति भील पैमा पिता हजारी जाति भील देवा पिता कालु जाति भील चतरा पिता कालु जाति भील शंभूपिता कालु जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
8
भूमि स्वामी 0.0210
कुआ पक्का
0.3190
0,1460
96/1
भगवतीबाई बेवा पन्ना श्यामलाल सुरेश गोपाल पिता छीतर हि 1/2जाति भील पता निग्रााम भूमिस्वामी
9
भूमि स्वामी नानीबाई बेवा गोपी जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वाम
कुआ कच्चा बेर-1 कोडिया-2
0.3180
0.1570
96/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
2010
10
भूमिस् वामी गोपी पिता भूरा जाति गुर्जर 1/2 भाग पता सिंगोली पानाबाई बेवा श्रीलाल जाति गुर्जर 1/8 पता जेथलिया बबलू पिता श्रीलाल जाति गुर्जर 1/8 भाग पता जेथलिया लाडूबाई पिता श्रीलाल जाति गुर्जर 1/8 भाग पता जेथलिया मंजूबाई पिता श्रीलाल जाति गुर्जर 1/8 भाग पता जेथलिया नीमच म.प्र भूमिस्वामी
11/
1
भूमि स्वामी जीतमल पिता नानालाल जाति गुर्जर 1/2 भाग हीरालाल पिता नानालाल जाति गुर्जर 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
11/
2
भूमि स्वामी जीतमल पिता नानालाल जाति गुर्जर 1/2 भाग हीरालाल पिता नानालाल जाति गुर्जर 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
12/ 1
भूमि स्वामी महेन्द्रकुमार पिता रामचन्द्र जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
12/
2
भूमि स्वामी महेन्द्रकुमार पिता रामचन्द्र जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
13
भूमि स्वामी नंदलाल पिता मेघराज जाति गुर्जर1/4 भाग ईश्वरलाल पिता मेघराज जाति गुर्जर 1/4 भाग रघुनाथ पिता मेघराज जाति गुर्जर 1/4भाग प्रताप पिता मेघराज जाति गुर्जर 1/4भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
कडी-
97
0.1050
0.1050
बेडा-
0.0840
134/3 0.2090
98
0.4810
0.4910
ट्यूबवेल कुआं आम-1 पिपल-1 खाखरा
99
0.2820
0.2820
ट्यूबवेल कडी-1 आंवला-3 नीम-2
0.3960 0.0420
139/2, 140 पे
101
0.2610
0.6690
कुआं कच्च खाखरा-4 कडी-1 नीम-2
0.6800 0.2510
102, 106/2 2011
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
14
भूमि स्वामी रामचन्द्र पिता मगना जाति भील 1/2भाग फोरू पिता मगना जाति भील 1/2भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
15
भूमि स्वामी बालीबाई बेवा मगना जाति भील 1/3 भाग रामचंद्र पिता मगना जाति भील 1/3भाग फोरू पिता मगना जाति भील 1/3भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
16
भूमि स्वामी संतोष पति महेन्द्र गुर्जर जाति गुर्जर पता निवासी जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.0730
0.1100
104/1
खाखरा-
0.0730
0.0730
105
0.8520
0.8520
ट्यूबवेल 106/1/ 1
0.5690
0.5690
106/1/
2
17
भूमि स्वामी मंदिर श्री देवनारायण स्थित ग्राम प्रबंधक कलेक्टर महोदय नीमच म.प्र . शासन भूमिस्वामी
18
भूमि स्वामी भागंचद पिता बाबरू जाति गुर्जर 1/2भाग जगदीश पिता बाबरू जाति 1/2 भाग गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली म.प्र. भूमिस्वामी
भूमि स्वामी 1
19/ भंवरीबाई बेवा भंवरसिंह जाति राजपूत 1/5भाग रामसिंह पिता फौजसिंह जाति राजपूत 1/5 भाग चैनसिह पिता बागसिंह जाति राजपूत
1/10 भाग कम्माकुँवर बेवा बागसिंह जाति राजपूत 1/10 भाग गोपालकुँवर बेवा खुमानसिह जाति
राजपूत1/20 भाग शेरसिंह पिता खुमानसिंह जाति राजपूत 1./20 भाग
भारतसिंह पिता खुमानसिंह जाति राजपूत 1/20 भाग टम्मुकुंवर पिता खुमानसिंह जाति
राजपूत 1/20 भाग गोटुकुंवर बेवा डूंगरसिंह जाति राजपूत 1/5 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
खाखरा-2
0.5120
0.5120
108
खाखरा-3
0.0000
0.3870
0.3870
109/1
0.0730
0.2300
113 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2012
भंवरीबाई बेवा भंवरसिंह जाति
19/
भूमि स्वामी 2 राजपूत 1/5 भाग
रामसिंह पिता फौजसिंह जाति
खाखरा-
बेडा-2
0.2490
0.3010
109/2/ 1
राजपूत 1/5 भाग
चैनसिह पिता बागसिंह जाति
नीम-1 . सादडा- कोडिया-
0.0420
1.3630
110/1
राजपूत 1/10 भाग कम्माकुँवर बेवा बागसिंह जाति
राजपूत 1/10 भाग
गोपालकुँवर बेवा खुमानसिह जाति
राजपूत1/20 भाग
शेरसिंह पिता खुमानसिंह जाति
खाखरा- बेडा-1, कोडिया-
0.0110
0.0420
111
खाखरा- बेडा-1
खाखरा-:
0.0840
0.0840
112/1
राजपूत 1/20 भाग
भारतसिंह पिता खुमानसिंह जाति
0.0310
0.0310
112/2
राजपूत 1/20 भाग
टम्मुकुंवर पिता खुमानसिंह जाति
115/2 0.0630 0.0630
राजपूत 1/20 भाग गोटुकुंवर बेवा डुंगरसिंह जाति राजपूत 1/5 भाग
0.1880
0.6610
139/1/ 2
पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
पक्काकु
0.0100
0.0100
215/268
हीरा पिता गोपी जाति बलाई भूमि स्वामी छीतर पिता गोपी जाति बलाई वरदीचन्द्र पिता गोपी जाति बलाई
उदा पिता गोपी जाति बलाई मोडीबाई बेवा गोपी जाति बलाई काना पिता हजारी जाति बलाई
20
सुखलाल पिता हजारी जाति बलाई
देवीलाल पिता हजारी जाति बलाई
झंमकबाई बेवा हजारी जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
21
भूमि स्वामी
ट्यूबवेल
अमरूद-1 ,
0.3660
0.8360
116
आम-1 , सागवान-7
आंवला-2
शीशम-1
0.0310
0.0750
109 /2/ 2
हीरा पिता गोपी जाति बलाई पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.0730
0.3400
110/2 2013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
ट्यूबवे
22/
कुआं
भूमि स्वामी
1
आम-2
0.3450
0.7420
114
प्रभूलाल पिता भेरूलाल जाति बलाई पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
आंवला-
नीम-1
बेर-2
आम-2
0.0840
0.0840
115/1
22/
0.0210
0.0210
115/3
भूमि स्वामी
2
प्रभूलाल पिता भेरूलाल जाति बलाई पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
23
0.2090
0.5000
भूमि स्वामी
खाखरा-: कोडिया-
139/1/
1
जगदीश पिता कन्हैयालाल जाति बलाई पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
खाखरा-3
0.8250
24
0.8670
141
भूमि स्वामी
0.2610
0.5230
170/1
घीसालाल पिता चम्पा जाति गुर्जर 1/2भाग मोडा पिता चम्पा जाति गुर्जर 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
3 कुआं कच्
25!1
महुआ-1.
भूमि स्वामी
नीम-8,
पिपल-2 ..
1.2440
भँवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग
1.2440
142
बबुल-2,
खाखरा-2, बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग
कडी-5,
बेर-1 जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग
0.1150
0.1150
144
0.0520
0.0520
145
पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
0.5120
0.5120
147
0.1460
0.1460
150/1
0.0520
0.0520
150/2
0.0210
0.0210
150/3
0.2610
0.2610
152/1
0.0840
0.0840
152/2
0.2090
0.2090
157/1
1.0140
1.1700
158
0.0420
0.1570
161
0.1360
0.1360
162
1.2330
1.2330
166
0.3450
0.3450
229 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
2014
25/ 2
भंवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग
बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग
0.2820
0.2820
156
भूमि स्वामी
जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
25/ 3
0.0210
0.0210
157/2
भंवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
25/ 4
भँवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग
0.2090
0.2090
163/2
भूमि स्वामी
बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग
जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी 2015
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
25/ 5
0.3140
0.3140
163/3
भूमि स्वामी
भँवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
25/
6
0.4180
0.4180
भंवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4 भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
165/2
भूमि स्वामी
25/
7
भंवरलाल पिता काशीराम 1/4 भाग मांगीलाल पिता काशीराम 1/4 भाग बाबूलाल पिता काशीराम 1/4
भाग जमनालाल पिता काशीराम 1/4 भाग
0.1050
0.1050
168
भूमि स्वामी
पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
2016
24
भूमि स्वामी रामीबाई बेवा काना जाति भील चन्दा पिता काना जाति भील देवीलाल पिता उदा जाति भील लालू पिता उदा जाति भील नानुराम पिता उदा जाति भील नारायण पिता उदा जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
27
भूमि स्वामी हजारी, सेवा पिता काश्या प्रभू पिता भूरा भंवरलाल , केश्या, कुका, काना भूमिस्वामी सीताराम पिता नारायण काना, देवीलाल, लालु, नाना, नारायण पिता उदा कालीबाई बेवा उदा जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
28
भूमि स्वामी भंवरलाल पिता देवी जाति भील 1/3 भाग मांगीलाल पिता सेवा जाति भील
1/3 भाग मांगीबाई बेवा खेमराज जाति भील 1/27 भाग
काशीराम पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग हीरालाल पिता खेमराज जाति
भील 1/27 भाग डालूराम पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग
कस्तुरीबाई पिता खेमराज जाति
भील 1/27 भाग सुन्दरबाई पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग
भंवरीबाई पिता खेमराज जाति
भील 1/27 भाग धापुबाई पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग
जमनीबाई पिता खेमराज जाति भील 1/27 भाग पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.2300
0.2300
143/1
0.0840
0.0840
143/2
0.0210
0.0210
143/3
148
0.3140
0.3140
149
0.1250
0.1250
0.0630
0.0630
153/1
153/2,
0.5120
0.3440
154
159
0.6580
0.0210
146
0.0100
0.0100
155
0.0310
0.0310
0.1150
0.1150
165/3, 165/4
ट्यूबवेल पिपल-5. महुआ-5. टेमरू-1 कडी-1
1.5150 0.3810
पक्काकुआं 221, 222
223
0.2300 0.2300
227
0.5330
0.5330
0.0870
0.0870
231/1 2017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
209
भूमि स्वामी
0.1990
0.1990
224
भंवरलाल पिता देवी जाति भील खेमा पिता कालु जाति भील मांगीलाल पिता सेवा जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच मु.प.
30
0.1570
0.2610
170/2
भूमि स्वामी टीपूलाल पिता देवा जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
31
भूमिस् वामी घीसीबाई बेवा धन्नालाल जाति गुर्जर
0.0250
0.1040
134/4
पन्नालाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर
शोलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर
भेरूलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर
0.1570
0.2610
170/3
बालुराम पिता धन्नालाल जाति गुर्जर पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
32
कडी-1 खाखरा-6
महुआ-3 .
आंवला-1 0.0520
0.0520
171
भूमि स्वामी देवीलाल पिता मेघा जाति भील 1/2भाग प्रेमराज पिता मेघा जाति भील 1/2भाग
शीशम -2
0.3010
0.7320
172
0.0210
0.4910
175
पता निवासी जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.1050
0.1050
176
0.0520
0.0520
177
33/
कोडिया -2 0.0630
0.0630
178
भूमि स्वामी 1
नंदा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग
हीरा पिता कुका जाति भील 1/6भाग
0.0210
0.0210
179
बंशीलाल पिता कुका जाति भील 1/6 भाग
0.0310
0.0310
180
श्यामलाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग
0.0310
0.0310
181
गोपाल पिता रूपा जाति भील 1/6भाग
पन्नीबाई बेवा रूपा जाति भील 1/6 भाग
0.0110
0.0310
182
पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2018
नंदा पिता कुका जाति भील 1/6 भूमि स्वामी
331 2 भाग
हीरा पिता कुका जाति भील
1/6 भाग
बंशीलाल पिता कुका जाति भील
1/6 भाग
श्यामलाल पिता रूपा जाति भील
1/6 भाग
गोपाल पिता रूपा जाति भील
0.2270
0.3870
188/1
1/6 भाग
पन्नीबाई बेवा रूपा जाति भील
1/6भाग
पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
नंदा पिता कुका जाति भील 1/6
33/
भूमि स्वामी
3 भाग
हीरा पिता कुका जाति भील
1/6भाग
बंशीलाल पिता कुका जाति भील
1/6 भाग
श्यामलाल पिता रूपा जाति भील
1/6 भाग
गोपाल पिता रूपा जाति भील
0.2510
0.3140
188/2
1/6 भाग
पन्नीबाई बेवा रूपा जाति भील
1/6भाग
पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी 2019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
3.3
स्वामी 4
पक्काकुआं 0.0100
0.0100
192 नंदा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग हीरा पिता कुका जाति भील 1/6 भाग बंशीलाल पिता कुका जाति भील 1/6 भाग श्यामलाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग गोपाल पिता रूपा जाति भील 1/6 भाग पन्नीबाई बेवा रूपा जाति भील 1/6 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
34
भूमि स्वामी
कुआं पक्का 0.0100
0.0100
189 देवा, मगया पिता भेरा हजारी बैवा काश्या जाति भील भूमिस्वमी
35
भूमिस् वामी 0.1570
0.2460
कुआं कच्चा आम-2
190/1
हजारी पिता काश्या जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
0.1990
0.2720
191/2
36
0.1670
कुआं कच्चा 0.2450
190/2
भूमि स्वामी नन्दा पिता कुका जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.0840
0.0840
193/3
37
स्वामी भूमि 0.1990
0.2720
191/1
सेवा पिता काश्या जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
38
भूमि स्वामी
0.3660
0.6610
कुआं नीम-1
193/1
रामलाल पिता सीताराम जाति भील व रूकमणीबाई बेवा सीताराम जाति भील नारायणीबाई बेवा काना जाति भील शंभू पिता काना जाति भील मोहन पिता काना जाति भील घीसीबाई पिता काना जाति भील सोहनीबाई पिता काना जाति भील मांगीबाई पिता काना जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
39
भूमि स्वामी
कुआं कच्चा 0.2480
0.2480
193/2
हीरा पिता कुका जाति भील 1/2भागबंशी पिता कुका जाति भील 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2020
40
स्वामी भूमि
0.4180
0.4180
202/1
भीमा पिता हजारी जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
41
ट्यूबवेल कुआं आम-5 महुआ-1
0.2300
0.3960
203/2
भूमि स्वामी
आम-1 0.4600
204
रूपलाल पिता कालुराम जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.6790
0.1140
0.3520
205/2, 206पें
42
भूमि स्वामी
0.3520 0.1130
205/1/ 2 ईश्वरलाल पिता रतनलाल घीसालाल पिता रतनलाल, बालीबाई बेवा रतनलाल , भगवानलाल पिता रतनलाल हिरालाल पिता रतनलाल पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
43
भूमि स्वामी
कुआ कच्चा महुआ-2
0.0310
0.1650
89/1
कालु पिता भेरू जाति भील लालु पिता भेरू जाति भील उदा पिता भेरू जाति भील सोहनी पिता भेरू जाति भील गीता पिता भेरू जाति भील रतन पिता बालु जाति भील काना पिता बालु जाति भील शंकर पिता बालु, जाति भील लाडबाई बेवा शंभू जाति भील चन्दा ना.बा. पिता शंभु संरक्षक लाडबाई जाति भील लक्ष्मीबाई बेवा खेमा जाति भील कजोड पिता छोगा जाति भील गोकुल पिता छोगा जाति भील हजारी पिता मोडा जाति भील बंशीलाल पिता भुवाना जाति भील
0.3140
207
भुवरलाल पिता भुवाना जाति भील नन्दुबाई बेवा भुवाना जाति भील देवा पिता कालु जाति भील चतर। पिता कालु जाति भील शंकर पिता कालु, जाति भील चम्पा पिता नारायण जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिरवामी
0.3140
आम-1 , सेमला-1 2021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
4
भूमि स्वामी
कुआ पक्का आम-3. पिपल-1
0.0100
0.0100
210/266
उदः पिता अमरा जाति भील पेमा पिता धूला जाति भील भैरद पिता धुला जाति भील रतना गिता रूपा जाति भील चंदा पिता रूपा जाति भील पतः जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
0.2720
0.2720
215
45
भूमि स्वामी
भंवरलाल पिता देवा जाति भील 1/15 भाग नारायण पिता देवा जाति भील 1/15 भाग
0.0100 कुआ कच्चा
0.0100
210/267
भोला पिता देवा जाति भील 1/15 भाग
अमरचंद पिता देवा जाति भील
1/15 भाग शंभू पिता देवा जाति भील 1/15 भाग
सेवा पिता कालु जाति भील 1/9 भाग
चुन्या पिता कालु जाति भील 1/9 भाग
खेमा पिता कालू, जाति भील 1/9 भाग
0.4180
0.4180
216
आम-2, कोडिया-2 उंकार पिता घीसा जाति भील 1/9 भाग
किशना पिता घीसा जाति भील 1/9 भाग
मोडा पिता घीसा जाति भील 1/9 भाग
पत। जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वाभी
46
भूमि स्वामी
0.3240
नंदुबाई देवा धुला जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
0.3240
214 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
2022
477
0.0630
0:0630
220/2
भूमि स्वामी 1
झमयूवाई पति भँवरलाल जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूगिस्वामी
47/
भूमि स्वामी 2
कुआं आंवला-2, नीम-2
0.3870
0.3870
225
झमकूबाई पति भंवरलाल जाति भील पता जेथलिया सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
48
आम-2 महुआ-1, आंवला-3
0.0730
0.0730
228
भूमि स्वामी उदा पिता अमरा जाति भील पता नि.बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
ट्यूबवेल
0.4070
0.4070
232, 233
0.1670 0.1670
235
0.3450
0.3450
236
0.7320
0.7320
238
49
भूमि स्वामी
पक्काकुआं
0.2850
0.4000
241/2
शम्भूलाल पिता काना जाति भील 1/2भाग फोरीवाई पति शम्भूलाल जाति भील 1/2 भाग
पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
50
भूमि स्वामी
खाखरा-3 , महुआ-2, बेडा-2
0.2850
0.4000
241/3
मोहनलाल पिता काना जाति भील1/2 भाग सीताबाई पति गोहनलाल जाति भील 1/2 भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
51
भूमि स्वामी
खाखरा-3 , महुआ-2, बेडा-2
0.3650
0.4000
241/4
भाग शंभू पिता देवी जाति भील 1/2 चुन्नीबाई पति शंभू जाति भील 1/2भाग पता जेथलिया सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
कुल योग
खाखरा-3, महुआ-1 , बेडा-2
0.4910
27.7840
40.8960
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्क्षा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है । M 2023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 45- भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ- 82-2022-23
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिका अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीम 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) व अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि र्क सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता ।के निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
बाण्दा लघु सिंचाई योजना के डूब में प्रभावित होने से :
1. परियोजना का नाम
2. भूमि का विवरण
नीमच
:
1. जिना
सिंगोली
2. तहसील
बाण्दा 3 ग्राम
13
4 प.ह.नं
62.9870 हे
:
5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अनुसूची -01
खातेदार का नाम
स. ।
स्वामि त्व का प्रकार
3
2
1
1
भूमि स्वामी सुन्दरबाई बेवा भीना जाति भील गुलाब पिता भीमा जाति भील छीतर पिता भीमा जाति भील शंकर पिता भीमा जाति भील डालीबाई बेवा कारू जाति भील जगदीश पिता कारू जाति भील हरिया पिता भाना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित रकबा
भूमि का सर्वे नं.
कुल रकबा हेक्टर में
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तिय
असिंचि
सिंचित
त
7
8
6
5
4
कुआ कच्च
1
कड़ी
2
बडा- :
0.0840
0.0840
4/2
लेप्टस -1
महआ -1
शीशम -3
0.0520
0.0520
13/2
0.7000
0.7000
14 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2024
कुआ कच्चा
करून्ज -1 , 2 कालुराम पिता आशाराम जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
नीम-1 ,
भूमि स्वामी
आम-3 ,
0.1050
0.1050
5/3
कडी-1 ,
कोडिया -5,
बीट-1 ,
बेडा-1
0.0300
0.0300
85/3/1
0.8680
0.8680
3 कालुराम, छीतरमल पिता आशाराम जाति भील पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
6/1, 6/2
भूमि स्वामी
महुआ-1
0.0420
0.0420
82/2
आवंला-2
0.1360
0.1360
82/3
आवंला-2 .
4
नीम-2.
भूमि स्वामी
7/1/2,
सागवान-2 ,
0.3030
0.5850
सोहनीबाई पति कजोड जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच मध्यपदेश भूमिस्वामी
बीट-2,
7/2
महुआ-1
0.2400
0.2610
7/3/1
आवंला-1,
5
नीम-2 ,
0.4700
0.5540
पीपल-1
7/3/2
भूमि स्वामी
सादडा-1
0.1670
0.1880
7/4
कजोड पिता हीरा जाति भील छीतर पिता हीरा जाति भील कालु पिता रूपा जाति भील कमलीबाई पति प्रभु जाति भील पता प्रेमपुरा सिंगोली नीमच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.0520
0.0730
7/5/1
बेडा-1
0.3970
0.3970
204
0.2090
0.2090
205
आम-1 कडी-1
कोडिया-1,
नीम-1 ,
0.0520
0.0520
206
आवंला -1 2025
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
6
0.0730
0.0840
7/5/2
भूमि स्वामी
सादडा-1 , बेडा-1 , बड-1 बसना पिता भाना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.2930
0.2930
7/6/1
0.3240
0.3240
7/7
0.2400
0.2400
8/2
7
भूमि स्वामी
नीम-2
0.6370
0.7210
8/1/2
नानीबाई बेवा काशीराम जाति भीलभेरू पिता काशीराम जाति भीलभागू पिता काशीराम जाति भीलदामू पिता काशीराम जाति भीलपता बाण्दा सिंगोली नीमच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
8
भूमि स्वामी
0.3240
0.3240
9
1
कारू , शंकर, नारू पुत्र देवी व काशीबाई बेवा देवी मोहनीबाई किशनीबाई मोत्याबाई पिता देवी भाग 1/4 का भाग 1/3 भगवान सावन्ता पिता भुवाना भाग 1/4 का 1/3 कजोडमल चेनराम, गेन्दमल सोडान माधुलाल पिता सेवा भाग देउबाई बेवा कालु देवालाल तुलसीराम कन्हैयालाल कैलाश पिता कालु 3/4 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
9
भूमि स्वामी
सुखलाल पिता रूपा जाति भील लाभचन्द पिता रूपा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.5750
0.5750
15
कुआं कच्चा नीम-3 . कोडिया-3, शीशम-2, बेडा-1 , बेर-2,महुआ -1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2026
10
0.2930
0.2930
18/1
देवीलाल पिता भेरूलाल जाति भील पता देहपुर सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
कुआ कच्च महुआ-1 , आम-3
0.4600
0.4600
41/2
नीम-1 कोडिया-3 शीशम -3 महुआ-1
11
सादडा-3
0.2610
0.2610
19
भूमि स्वामी
माग्या पिता किशना जाति भील जेराम पिता किशना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
12
कच्चा
भूमि स्वामी
0.0100
0.0100
21
बबूल -1 , देउबाई बेवा कालुराम जाति भील देवालाल पिता कालुराम जाति भील तुलसीराम पिता कालुराम जाति भील कन्हैयालाल पिता कालुराम जाति भील कैलाश पिता कालुराम जाति भील
पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
पीपल-1 ,
कुआ आम-6, बेडा-1 , कडी-1 , नीम-2
23
0.6170
0.6170
0.1360 0.1360
24
0.6270
0.6270
144
0.1460
0.1460
145
146,
0.8150
0.8150
147
0.0420
0.0420
148
150,
0.8380 0.8380
151
0.2930
0.2930
152 2027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
25/1
0.0180
भूमि स्वामी
0.0180
गेंदमल पिता सेवा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
13
0.1440
0.1440
113/2/
2
0.0940
0.0940
172/1/
2
14
0.0450
25/2
भूमि स्वामी
0.0450
सोहन पिता सेवा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
लिप्टस-1, बेडा-1 , महुआ-1
27/2
0.2090
0.2090
176/2
0.1830
0.1830
15
भूमि स्वामी
कालुराम पिता देवा सेवा पुत्र तेजा, भगवान सावल्दा पुत्र-भुवाना कारू, शंकर, नारू पुत्र- देवी भूमिस्वामी केशीबाई बेवा देवा मोहनीबाई, किशनीबाई, मोत्याबाई. पुत्रीया देवी समभाग जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
0.0210
कुआ
0.0210
26
भूमि स्वामी
0.2090
0.2090
27/1
कुआ कच्चा पीपल-1 .
16 माधु पिता सेवा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
बेर-1
0.0420
0.0420
116
0.1830
0.1830
176/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2028
बेडा-1
0.0100
0.0100
31
भूमि स्वामी
बबूल -1
0.7000
0.7000
32
0.0210
0.0210
112
0.0100
0.0100
कुआ पक्का
115
0.0520
0.0520
ट्यूबवेल
117
0.6480
0.6480
118
0.3450 0.3450
177
0.0310
0.0310
178
0.0940
179 0.0940
17 लीलाबाई नाबालिग पिता कारू संरक्षक माता दुर्गाबाई जाति भील दुर्गाबाई बेवा देवी जाति 'भील शंकर पिता देवी जाति भील बाबू पिता नारू जाति भील केशीबाई बेवा देवी जाति भील किशनीबाई पिता देवी जाति भील मोत्याबाई पिता देवी, जाति भील सांवता पिता भुवाना जाति भील परथा पिता हरिया जाति भील दौला पिता हरिया जाति भील मांग्यापिता किशना जाति भील जैराम पिता किशना जाति भील भँवरलाल पिता जयचन्द जाति भील भीमा पिता जयचन्द जाति भील मथुरा पिता जयचन्द जाति भील मोहनीबाई पिता देवी जाति भील घासीराम पिता देवा जाति भील , पन्ना पिता भेरू जाति भील, वरजीबाई बेवा भेरू जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
0.4230
0.4230
33/1
18 रामचन्द्र पिता लक्ष्मण जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
आवला-1 बेडा-1, सागवान-1 , आम-1
ट्यूबवेल खाखरा-2 ,
भूमि स्वामी
19 छितर पिता कुका जाति भील पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.1940
0.1940
33/2
नीम-2, आंवला-3 . बेडा-2, सागवान-1
0.0100
0.0100
35
0.1360
0.1360
36
0.1610
0.1610
38/1/3,
38/2पे
0.4180
0.4180
41/1
0.0210
0.0210
96
0.0210
0.0210
97 2029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
20
0.8360
छितर पिता कुका जाति भील पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.8360
34/1/1
भूमि स्वामी
21
0.0420
0.0420
34/2
बेडा-1 , बेर-1
भूमि स्वामी
छितर द. - पुत्र परथा जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
22
0.3550
0.3550
40
भूमि स्वामी
छितर दत्तक परथा जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
23
भूमि स्वामी
0.0210
0.0210
37
कुआ बेर-1 , नीम- 1 कजोडीबाई बेवा कुका जाति भीलछितर पिता कुका जाति भीलरामचन्द्र पिता लक्ष्मण जाति भीलमोहन पिता उदा जाति भीलपन्ना पिता उदा जाति भीलपता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
24
भूमि स्वामी
0.2120 0:2120
आम-1 , नीम-1 ,
38/1/1
38/2
पन्ना पिता उदा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
25
0.2120
0.2120
38/1/2
भूमि स्वामी
38/2
नीम-1 शीशम-2 , खाखरा-1 मोहन पिता उदा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.3030
0.3030
कुआ
38/3
भूमि स्वामी
26 देवीलाल पिता छीतरमल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
ट्यूबवेल
भूमि स्वामी
27 कालीबाई बेवा गोकुल जाति भील लाभचन्द पिता गोकुल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.0420
0.0420
46
कुआ कच्चा महुआ-4, करून्ज-1 , से मला-1 ,
सादडा-2 कोडिया-3
0.4700
0.4700
48
0.3030
0.3030
51/1, 51/2
0.0520
0.0520
51/3
0.2090
0.2090
54 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2030
28 कालीबाई बेंवा गोकुल जाति भील भूमि
लाभचन्द पिता गोकुल जाति भील स्वामी 52/2 0.0420 0.0420
पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र.
भूमिस्वामी
29 भूमि
स्वामी
0.4180 0.4180
57/1/1
रामीबाई बेवा देराम कन्हैयालाल पिता देराम, भंवरीबाई बैवा भंवरलाल, शांतिलाल, श्यामलाल, राजु पिता भंवरलाल जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
30
भूमि स्वामी
0.1250
0.1250
58
रामीबाई बेवा देराम काना पिता देराम जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
ट्यूबवेल शीशम-8 , आंवला-3 , नीम-2
0.1050
0.1050
59
0.4080
0.4080
60
31
कुआ कच्चा
0.1000
0.1000
गट्टूबाई पति हीरालाल जाति चारण पता देहपुर सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
57/1/2
भूमि स्वामी
बेर-1 शीशम-1 खाखरा-3
0.1000
0.1000
57/1/5
0.8000
0.8000
65/1/2
32
0.2180
0.2180
ट्यूबवेल
57/1/4
भूमि स्वामी
हीरालाल पिता चुन्नीलाल जाति चारण पता देहपुर सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिस्वामी
0.6630
0.6630
65/1/1
0.1180
0.1180
85/1/3
0.0420
0.0420
33
57/2
भूमि स्वामी
0.2090
0.2090
64/2, 67/4
0.1570
0.1570
नंदुबाई बेवा पेमा, धूरा पिता रूपा शंकर पिता पेमा, लाभचन्द्र बा. सुखलाल नाबा. पिता रतना सरपरस्त माता भँवरीबाई समभाग हि. 3/5, उदा पिता अमरा हि. 1/4 जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
65/2, 66/5
0.1250
0.1250
66/4 2031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
34
भूमि स्वामी
0.0840
0.0840
67/2
नंदुबाई बेवा पैमा जाति भील शंकर पिता पैमा जाति भील धूरा पिता रूपा जाति भील सुखलाल ना.बा. पिता रतना संरक्षक भंवरीबाई जाति भील लाभचंद . ना.बा. पिता रतना संरक्षक भवरीबाई जाति भील भवरीबाई बेवा रतना जाति भील उदा पिता अमरा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
35
0.2370
0.2370
67/3/1
भूमि स्वामी
0.1680
0.1680
126/2/ 1
0.1250
0.1250
138/1
बागालाल पिता हीरालाल जाति भील. रामचंद्र पिता हीरालाल जाति भील , रामीबाई पिता हीरालाल जाति भील , झुमाबाई पिता हीरालाल जाति भील , भँवरलाल पिता जगरूप जाति भील , घीसा पिता जगरूप जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
36
भूमि स्वामी
0.1190
0.1190
ट्यूबवेल
67/3/2 , 71 पे
कस्तुरीबाई पति सुखलाल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
0.6270
0.6270
88/3
0.4180
37
0.4180
82/4
कुआ कच्चा
भूमि स्वामी
0.3970
0.3970
85/5
सुन्दरबाई बेवा शंकर जाति भील कैलाश पिता शंकर जाति भील बाबु पिता शंकर जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
महुआ-2 शीशम-2 नीम-1
38
0.0630
0.0630
भूमि स्वामी 84/1
कालूराम पिता आशाराम जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
39
0.1050
0.1050
भूमि स्वामी 84/2
कालूराम पिता आशाराम जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
40
भूमि स्वामी
0.3000
0.3000
85/1/2
नीम-2, बेर-1 कोडिया-1 देवीलाल पिता प्यारा जाति रेगर प्यारीबाई बेवा प्यारा जाति रेगर पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
41
0.1780
0.1780
ट्यूबवेल
85/2
भूमि स्वामी
कालूराम पिता आशाराम जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिस्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2032
42
0.2100
0.2100
85/3/2
भूमि स्वामी
बाबुलाल पिता शंकरलाल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिस्वामी
43
भूमि स्वामी
पारसमल पिता विशना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
1.2750
1.2750
86/2
ट्यूबवेल कुआ कच्चा बेडा-1 , नीम-1 , आंवला-2
44
भूमि स्वामी
0.6480
88/2 0.6480
सुखलाल पिता कालुराम जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
ट्यूबवेल सागवान-1 , बेडा-1 , गुरजन -1
0.0100
45
0.0100
99
चेनराम पिता सेवा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच
भूमि स्वामी
0.1440
113/2/1 0.1440
0.0940
0.0940
172/1/1
0.0830
0.0830
174/1
खाखरा-1 , बबूल-2 , शीशम -1 , सागवान-1
0.1050
0.1050
175
46
100
0.0210
0.0210
भूमि स्वामी
कजोड पिता सेवा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
47 ममता बाई बेवा कन्हैयालाल जाति भील
भूमि स्वामी
0.0310
0.0310
101
जमनीबाई पिता भुवाना जाति भील डालीबाई पिता भुवाना जाति भील घीसीबाई पिता भुवाना जाति भील , ठम्माबाई पिता भुवाना जाति भील दुर्गाशंकर नाबालिग पिता कन्हैयालाल संरक्षक सर माता ममताबाई जाति भील
छीतर पिता भुवाना जाति भील कचरू पिता भुवाना जाति भील देवा पिता देवी जाति भील गुल्ली बेवा देवा जाति भील
0.0630
0.0630
197/3
माधुलाल पिता कालु जाति भील सुखलाल पिता कालु जाति भील शंकरलाल पिता कालु जाति भील, सोहनीबाई बेवा नारायण जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी 2033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
48
0.0840
0.0840
110
भूमि स्वामी
आम-1 , कडी-1 पारस पिता विष्णु जाति भील रूकमणीबाई बेवा औंकारलाल शीपुलाल पिता औंकारलाल जाति भील
0.0630 0.0630
121
122
1.0140 1.0140
बाबूलाल पिता औकारलाल जाति भील प्रेमचंद पिता औंकारलाल जाति भील कमलेश पिता औंकारलाल जाति भील लाडुबाई पिता औकारलाल जाति भील सुन्दरबाई पिता औंकारलाल जाति भील
शिमलाबाई पिता औंकारलाल जाति भील
127
0.0210 0.0210
कुआ पक्का कन्कूबाई पिता औंकारलाल जाति भील
0.2610 0.2610
भेरू पिता रामचन्द्र जाति भील, नारू पिता भागु जाति भील कल्याण पिता भागु जाति भील
128/3 129
सुगनाबाई बेवा रोडमल जाति भील लवकुश पिता रोडमल जाति भील, भँवरिया पिता नोला जाति भील भोला पिता नोला जाति भील , भंवरिया पिता खेमा जाति भील मागया पिता खेमा जाति भील
0.1250
0.1250
138/3
वरदा पिता खेमा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
49
0.2870
0.2870
भूमि स्वामी
113/1, 114पे
आम-1 , महुआ-2, बेडा-3, अमरचन्द पिता भगवान जाति भील दुधालाल पिता भगवान जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.1880 0.1880
172/2
0.0420
0.0420
174/2
0.6270 0.6270
भूमि स्वामी 119
50 हिरा पिता भवरिया जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.0630 0.0630
120
आम-1 , आंवला-1
0.0420
0.0420
कुआ कच्चा
130 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2034
51
भूमि स्वामी भूरीबाई बेवा देवीलाल जाति भील शिवराज पिता देवीलाल जाति भील मनीष पिता देवीलाल जाति भील शंभु पिता नारायण जाति भील शंकर पिता नारायण जाति भील हीरा पिता नारायण जाति भील गोकुल पिता नारायण जाति भील सुन्दरबाई बेवा नारायण, जाति भील लीलाबाई पिता नारायण जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.1460
0.1460
124
0.2510
0.2510
125, 126/1
0.1670
0.1670
187
0.3970
0.3970
188/1
0.3140
0.3140
188/3
0.3760
0.3760
209/1
नीम-3 , आम-3 , बेडा-1
0.0100
0.0100
211/1
0.1150 0.1150
211/2,
211/3/
9902
52.
भूमि स्वामी
0.1040
0.1040
बेडा-1 , आम-3
126/2/
2, 128/1
वरदीचंद पिता रतनलाल जाति भील पता परलाई खुर्द रावतभाटा चित्तौडगढ राजस्थान भूमिस्वामी
53
भूमि स्वामी भेरू पिता रामचन्द्र जाति भील औंकार पिता रामचन्द्र जाति भील भागु पिता रामचन्द्र जाति भील पारसमल पिता विष्णु, जाति भील प्रभुलाल पिता भेरू जाति भील चम्पा पिता मौजीराम जाति भील शंभु पिता मौजीराम जाति भील श्याम पिता मौजीराम जाति भील नाथु पिता रामा जाति भील मांगीबाई बेवा रामा जाति भील राजु पिता भागु जाति भील निवासी ग्राम सिंगोली नीमच म.प्र.भूमिस्वामी
भूमि स्वामी 54 नंदुबाई बेवा परथा जाति भीलजालम पिता परथा जाति भीलहरीराम पिता नारायण जाति भीलनन्दा पिता लालु जाति भीलराजू पिता लालु, जाति भीलदेऊबाई बेवा देवा जाति भीललादु पिता देवा जाति भीलशंकर पिता देवा जाति भीलकैलाश पिता नाथु जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिस्वामी
0.0730
0.0730
133
कुआ पक्का महुआ- 1 , बेडा-1
0.2300
0.2300
134/1
135
0.1670
0.1670
0.0940
0.0940
141/1
0.2820
0.5020
218
0.1050
0.1050
219
0.1660
0.5850
220 2035
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
55
भूमि स्वामी
0.2190
0.2190
134/2
0.0940
0.0940
141/4
0.4080
0.4080
215
गोकुल पिता प्यारा जाति भील रूकमणी पिता प्यारा जाति भील सोहनी पिता प्यारा जाति भील शंभुबाई पिता प्यारा जाति भील सीताबाई पिता प्यारा जाति भील सरजूबाई बेवा कजोड जाति भील काना पिता कजोड जाति भील प्रभुलाल पिता कजोड जाति भील पीरू पिता कजोड जाति भील कस्तुरीबाई बेवा हरला जाति भील भगवान पिता हरला जाति भील प्यारी बेवा मोती जाति भील देवा पिता मोती जाति भील कल्याण पिता मोती जाति भील भगवान पिता मोती जाति भील रामचन्द्र पिता मोती जाति भील तेजमल पिता मोती, शंकर पिता भूरा जाति भील पैमा पिता भूरा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
56
भूमि स्वामी
0.2190
0.2190
134/3
भुतालाल पिता कालु जाति भील शम्भुडीबाई बेवा वेणीराम जाति भील नारू पिता वेणा जाति भील जमनालाल पिता वेणा जाति भील चन्दा पिता वेणा जाति भील चतरा पिता मोडा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिस्वामी
0.0940
0.0940
141/2
134/4
भूमि स्वामी
0.2190
0.2190
141/3
0.0940
0.0940
57 भंवरलाल पिता भेरू जाति भील मोहन पिता वरदा जाति भील सुरजा पिता वरदा जाति भील शम्भू पिता वरदा जाति भील शांति पिता वरदा, जाति भील मांगीबाई बेवा लक्ष्मण जाति भील कारू पिता लखमा जाति भील पत्ता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिस्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2036
58
भूमि स्वामी
1.1390
1.1390
136/2, 137
जैराम पिता पैमा जाति भीलकस्तुरीबाई बेवा भवरिया उर्फ भंवरलाल जाति भीलमोहनलाल पिता भवरिया उर्फ भंवरलाल जाति भीलचैनराम पिता भवरिया उर्फ भंवरलाल जाति भीलकजोड पिता पैमा जाति भीलदेवा पिता नाथु जाति भीलपरथा पिता नाथु जाति भील पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
कुआ सागवान-3 खाखरा-1. महुआ-4
138/2
59
भूमि स्वामी
0.1250
0.1250
197/9
0.1460
0.1460
0.1050
0.1050
208/2
भंवरीबाई बेवा मौजीराम, मथरीबाई बेवा काना, मांगीलाल, नानुराम , पन्ना पिता काना, जाति भील मांगीबाई बेवा रामा जाति भील नाथु पिता रामा जाति भील चम्पा पिता मोजीराम जाति भील शम्भुपिता मोजीराम जाति भील श्यामलाल पिता मोजीराम जाति भील
कुआ नीम-1 , ऑवला-1. बीट-2
209/4
0.3240
0.3760
नीम-1, बीट-1
210/2
भँवरीबाई बेवा मोजीराम जाति भील मथरीबाई बेवा काना जाति भील मांगीलाल पिता काना जाति भील नानुराम पिता काना जाति भील पन्ना पिता काना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.0310
0.0310
0.3240
0.3240
274/1/
2
60
भूमि स्वामी मांगीलाल पिता माधूलाल जाति भील भंवरलाल पिता माधूलाल जाति
भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
275/2
1.3590
1.3590
कुआं पक्का आम-2 ,
0.0310
0.0310
139
महुआ-1 नीम-1 ,
सादडा-1 , खाखरा-1
0.9930
0.9930
140
0.1570
0.1570
164/2 2037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
153
भूमि स्वामी 61 नारू पिता भागू जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
62
भूमि स्वामी
157 आनीबाई बेवा गोकुल जाति भील भानीबाई बेवा नारायण, जाति भील कमलेश पिता नारायण, जाति भील लाडूबाई पिता नारायण जाति भील राधाबाई पिता नारायण जति भील शंभूडीबाई बेवा शोभालाल जाति भील
159 बापूलाल ना.बा. पिता शोभालाल संरक्षक माता शंभूडीबाई, राहुल ना. बा. पिता शोभालाल संरक्षक माता शंभूडीबाई पता सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
161, 162
186
63
भूमि स्वामी
158 आनीबाई पति गोकुल जाति भीलनारायण पिता गोकुल जाति भीलशंभुडीबाई पति शोभालाल जाति भील, रामलाल पिता नंदा जाति भीलबद्रीबाई पिता नंदा जाति भीलखेमीबाई बेवा अमरचंद जाति भीलजगदीश पित अमरचंद जाति भीलकाना पिता अमरचन्द जाति भीलनानुराम पिता अमरचंद जाति भीलहरिया पिता भुवाना जाति भीलबक्ता पिता भवाना जाति भीलसुन्दरबाई बेवा कालु जाति भीलडालीबाई पिता कालु जाति भीलछीतरमल पिता कालु, जाति भीलगुलाबीबाई पिता भीमा जाति भीलपता बाण्दा सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
0.1780
0.1780
ट्यूबवेल नीम-1
कुआ कच्चा
0.8260
0.8260
आम-3 महुआ-3 आवला- शीशम-
0.5120
0.5120
आम-3
0.3760 0.3760
आम-3
0.2820
0.2820
0.0210 0.0210
पक्काकुआं ट्यूबवेल आंवला-8 , आम-1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2038
64
भूमि स्वामी भगवान पिता भुवाना जाति भील नंदुबाई बेवा रूपा जाति भील कारू पिता रूपा जाति भील नंदा पिता हजारी जाति भील खेमीबाई बेवा अमरचंद जाति भील जगदीश पिता अमरचंद जाति भील काना पिता अमरचंद जाति भील नानूराम पिता अमरचन्द जाति भील कुका पिता भवरीया जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
65
खाखरा-3
0.6900
0.6900
160
भूमि स्वामी
सेवा पुत्र तेजी, वरदी, सेवा , उदा, देवा, भगवान , सावन्ता पुत्र भगवान समभाग हि. 1/2 परथा नोला पु. हरिया भूमिस्वामी, रूपचंद, जोधा, पुत्र नंदा माग्या, विजेराम पुत्र किशना, हि. 1/8 जाति भील पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
66
0.0420
0.0420
पक्काकुअ 170
भूमि स्वामी
बद्रीबाई बेवा नन्दा, रामलाल पिता नन्दा , खेमीबाई , अमरचन्द, जगदीश काना नानुराम पिता अमरचंद जाति भील पता नि.ग्राम भूमिसवामी नंदा पिता हजारी खेमीबाई, अमरचन्द जगदीश , काना, नानुराम पिता अमरचन्द जाति भील पता नि. ग्राम भूगिस्वामी
67
0.6370
0.6370
171
कुआ कच्चा आम-1
भूमि स्वामी
बाबुलाल पिता सुखलाल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
1.0970
1.0970
180 2039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
68
181/1
0.3870
0.3870
भूमि स्वामी
कुआ
0.0100
0.0100
183/1
0.3550
0.3550
212/1/ 1
राजु पिता भागू जाति भील गोपाल पिता सुरजा जाति भील कारूलाल पिता सुरजा जाति भील नारायण पिता सुरजा जाति भील देराम पिता भंवरलाल, जाति भील प्यारा पिता देवा जाति भील गेंदा पिता देवा जाति भील पता बाण्दा तह. सिंगोली नीमच म. प्र. भूमिस्वामी
213/4
0.2930
0.3550
69
0.3870
0.3870
181/2
भूमि स्वामी
आम-1 , महुआ-1 , खाखरा-3 कुआ पक्का
0.0100
0.0100
182
कचरूमल पिता देवा रमेशचन्द्र पिता देवा सुरेशचन्द्र पिता देवा पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.1780 0.1780
184
0.0730
0.0730
197/6
0.3550
0.3550
212/1/2
0.1880
0.3450
213/2
70
भूमि स्वामी
0.0730
0.0730
188/2
जेराम पिता पेमा जाति भील कजोड पिता पेमा जाति भील देवीलाल पिता नाथु जाति भील प्रताप पिता नाथु जाति भील नोजीबाई बेवा-भुवाना जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
0.5020
1.6720
189/1/ 3
कुआ कच्चा बेडा-3 , नीम-8 , खाखरा-2 , बेर-3
0.4700
0.4700
71 गोरीबाई बेवा प्रभु जाति भील भंवरलाल पिता प्रभु जाति भील मोहनलाल पिता प्रभू जाति भील पन्ना पिता प्रभू जाति भील शंकर पिता प्रभू जाति भील शंभू पिता प्रभू जाति भील जमना पिता प्रभू जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
274/1/ 3
0.7630
0.7630
274/2/ 1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2040
72
भूमि स्वामी
0.2720
0.2720
189/2
जेराग पिता पेमा जाति भील कजोड पिता पेमा जाति भील देवीलाल पिता नाथु जाति भील प्रताप पिता नाथु जाति भील नोजीबाई बेवा - भुवाना जाति भील पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
73
भूमि स्वामी
1.2020
1.2020
191
कुआ कच्चा बाबुलाल पिता सुखलाल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
74
1.0030 1.0030
193
भूमि स्वामी
वरदीचंद पिता रतनलाल जाति भील पता परलाई खुर्द रावतभाटा चित्तौडगढ राजस्थान भूमिस्वामी
0.0310
0.0310
195
कुआ कच्चा
0.1670
0.1670
196
75
भूमि स्वामी
0.2090
0.2090
197/2
नानुराम पिता भंवरलाल जाति भील देवीलाल पिता भंवरलाल जाति भील भीमा पिता जयचंद जाति भील लालु पिता जयचंद जाति भील मथरा पिता जयचंद जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र . भूमिरगामी
76
0.0730
भूमि स्वामी
0.0730
197/5
शंभ्भूलाल दत्तक हुक्मा जाति भील पता वाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्थामी
77
0.0730
0.0730
197/7
भूमि स्वामी
लालु पिता जेराम जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
0.1050
0.1050
272/1
78 जमनीबाई बेवा कानीराम जाति भूमि स्वामी
बेडा-2
0.2400
0.2400
198
कोडिया-1
0.5330
0.5330
199
बेडा-1
0.7840
0.7840
207
भील भेरू पिता काशीराम जाति भील भागु पिता काशीराम जाति भील दामु पिता काशीराम जाति भील लच्छीबाई बेवा प्रभू जाति भील मथुरा पिता प्रभू जाति भील भगवानिया पिता प्रभू जाति भील विसना पिता भुवाना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी 2041
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
79
भूमि स्वामी
200 देवी पिता खेंरिंग जाति. भील कुका पिता खेरिंग जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
201
202 80 रामीबाई बेवा जैराम, कन्हैयालाल पिता देराम भँवरीबाई बेवा देवी व जगदीश कन्हैयालाल, नानुराम पिता अमरचन्द घीसीबाई बैवा कालु, सुखलाल पिता कालु भंवरीबाई पति भंवरलाल शांतिलाल श्यामलाल राजु श् पिता भंवरलाल पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी.
210/1 81 शंभूलाल पिता मोतीराम हि. 1/4 देवीलाल पिता नंदा धापूबाई बेवा नंदा हि. 1/4 भील भूमिस्वामी देवी पिता उंदा हि. 1/4 बालीबाई बेवा सुरजा भगवान, भागू, राजू, जमनीबाई भोली बाई, सोहनीबाई, मांगीबाई , केशीबाई पिता भागु, भंवरलाल, कालू, नारायण पिता सूरजा मथरीबाई बेवा काना, मांगीबाई बेवा रामा नाथु गोरीबाई पिता रामा चम्पालाल पता शंकर हिरा जमनालाल पृथ्वीराज बालु पित्ता गोपाल भूमिस्वामी
भूमि स्वामी
214
216 82 जानीबाई बेवा प्यारा, कजोड, गोकुल, रूकमणी , सोहनी, शंभूबाई, सीता पिता प्यारा कस्तूरीबाई बेवा हरला, भगवान पिता हरला कालु पिता रूपा प्यारीबाई बेवा मोती देवा कल्याण, भगवान, रामचन्द्र, शंकर पिता मोती ब्रा. कारू नाबा. पिता मोती सर. माता प्यारीबाई हि. 1/3 कालु, मांगीलाल वेणीराम, चतरा पुत्र मोडा भूमिस्वामी, समभाग हि. 1/3कल्लुबाई प्रेमचन्द, श्यामलाल पिता मोहन सुरजा, शंभू पिता वरदा व हनजी बेवा वरदा, माँगीबाई बेवा चंदा मॉगीबाई बेवा लछमन कारू पिता लछमन हि. 1/3 पता नि. ग्राम भूमिस्वामी, शंभूडीबाई बैवा वैणीराम नारूलाल , जमनालाल चन्दा पिता वैणीराम भूमिस्वामी नि. ग्राम
0.0420 0.0420
कुआ कच्चा इमली-1
बेडा-1 0.1150
0.1150
खाखरा-1 0.3760
0.3760
0.0100
0.0100
कुआ पक्क
0.3030
0.3030
0.2200
0.3140 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
2042
भूमि स्वामी मोती पिता चुन्या जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वमी
84
भूमिर वामी पारस पिता विष्णु जाति भील भेरू पिता रामचन्द्र जाति भील औंकार पिता रामचन्द जाति भील, नारू पिता भागु जाति भील कल्याण पिता भागु जाति भील सुगनाबाई बेवा रोडमल , जाति भील लवकुश पिता रोडमल जाति भील, भँवरिया पिता नोला जाति भील भोला पिता नोला जाति भील, भंवरिया पिता खेमा जाति भील मागया पिता खेमा जाति भील वरदा पिता खेमा जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी
भूमि स्वामी 85 भेरूलाल पिता भंवरलाल जाति भील 1/2 पन्नीबाई पति भेरूलाल जाति भील 1/2 पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
86
भूमि स्वामी छीतरमल पिता किशना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
भूमि स्वामी 87 कस्तुरीबाई बेवा दोला, मांगीलाल पिता दोला जाति रेगर पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.6690 0.0520
221
0.0310
0.0310
260/2
1.2800 1.2800
278/1
कुआ कच्चा आवंला-2 नीम-1
1.2800
1.2800
278/2
कुआ कच्चा नीम-1 , गुरजन-1 . बबूल -1 , सादडा-1
1.2800
1.2800
278/4
कुआ कच्चा गुरजन-1. टीमरू-1 , खाखरा-1 ,अ विला-1, महुआ-1 2043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
88
भूमि स्वामी
1.2800
1.2800
278/5
शंभूलाल पिता वरदा, रामीबाई पति शंभूलाल जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच
89
भूमि स्वामी
1.2800
1.2800
बंशी पिता लखमा जाति रेगर पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहंस्तातरणीय
278/6
90
भूमि स्वामी
ट्यूबवेल नीम-1 रंगलाल पिता नाथू, कंचनबाई पति रंगलाल जाति चमार पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
1.2800
1.2800
278/7
91
भूमि स्वामी
घीसालाल पिता धन्ना, राधीबाई बेवा धन्ना जाति भील पता बाण्दा सिंगोली नीमच म.प्र. भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
1.3200
1.3200
278/8
2.3980
60.5890
66.3020
कुल योग
M
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्क्षा (प्लान) का निरीक्षण कार्याल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड जावद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्र जल संसाधन संभाग नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है ।
दिनेश जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2044
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
प्र.क्र . 0039-अ-82-2023-24
राजगढ़ , दिनांक 18 दिसम्बर 2023
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बवत का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम खजूरिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ): -
तहसील: ब्यावरा
जिला: राजगढ़
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्रामः- खजूरिया
विवरण
स. क.
(1)
1
(2) रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- खजूरिया की भूमि की आवश्यकता ।
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(3)
(4)
1.151
11.085
अनुसूची-(2)
क. प्रभावित कृषक / पिता का नाम
2
1
रामनारायण पिता देवचंद जाति दांगी
1
नि.ग्राम भ स्वामी
योगः-
घीसालाल पिता रामबगस जाति दांगी
2
योगः-
गंगाप्रसाद पिता देव्या दांगी
3
योगः-
रामचंद्र पिता रामप्रसाद जाति दांगी
4
योगः-
प्रभावित रकबा सर्वे नंबर
कुल रकबा
5
3
4
0.050
505
0.645
0.050
1
0.645
0.020
0.041
506/2/1
0.025
0.040
506/2/3
0.045
2
0.081
0.060
0.232
506/3/1
0.060
0.232
1
1.315
0.024
509/1
1
0.024
1.315 2045
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्रभावित रकबा
सर्वे नंबर
क. प्रभावित कृषक / पिता का नाम
2
1
राधेश्याम गोपाल जगदीश पिता शिवनारायण रूगनाथ पिता गंगाधर, काशीबाई बैवा गंगाधर, अजुध्याबाई पिता गंगाधर, घनश्याम, बनवारी , विष्णु पिता 5 हजारी , जसोदी बाई बैवा हजारी जाति सुतार रामबगस, हरिनारायण कंचनबाई पिता हीरा जाति सुतार
योगः-
6
राधेश्याम गोपाल जगदीश पिता शिवनारायण जाति सुतार नि.ग्राम
योगः-
7
रामचंन्द्र पिता सालगराम हि. 1/3 भाग हरिओम पिता सालगराम हि.1/3 नारानीबाई बेवा सालगराम हि.1/ 3 भाग गति हांगी
योगः-
देवबगस रामदयाल पिता शिवलालजाति कुल रकबा
5 4
3
0.010 0.419
511/1
0.010 0.419
1
0.010 0.080
512/1
0.010 0.080
1
0.026 0.367
514/1
0.070 0.207
1365/1/1
0.096 0.574
2
0.060 0.268
515/1/1/3
8
दांगी
योगः:-
0.060 0.268
1
0.030 0.494
515/1/2/1
9 रंगलाल पिता नारायण जाति दांगी
योगः-
चम्पालाल पिता हजारीलाल जाति दांगी
0.030 0.494
1
0.020 0.382
515/2/1/1
10
योगः-
मांगीलाल , रामचन्द्र , बजेसिंह पिता शिवलाल , लीलाबाई, संतोषबाई पुत्री 11 शिवलाल, मेवाबाई बैवा शिवलाल जाति दांगी हि. 1/2 , रोड़ीबाई पिता राधाकिशन हि. 1/2 जाति दांगी
योगः-
गोपाल पिता कालू जाति दांगी
12
योगः-
0.020 0.382
1
0.017 0.444
1351/1
0.174 0.395
1358/1
0.191 0.839
1
0.020
0.183
1355/1
0.010
0.102
1393/1
0.030
0.285
2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2046
प्रभावित रकबा
सर्वे नंबर
क. प्रभावित कृषक / पिता का नाम
2
1
कुल रकबा
5 4
3
0.017 0.027
1395/1/1
रामभरोसे पिता कालू जाति दांगी
13
0.040 0.084
1396/1/1
योगः-
छीताराम पिता बापूलाल दांगी
0.057 0.111
2
0.030 0.339
1359/4/1/1
14
योगः-
श्यामसुंदर पिता जगन्नाथ जाति दांगी
0.030 0.339
1
0.020 0.759
1364/3
15
योगः-
फुन्दीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी
0.020 0.759
1
0.010 0.123
1498/1350/4/1
16
0.074 0.074
1497/1350/2/1
योगः-
रामनारायण पिता देवचंद जाति दांगी
17
योगः-
0.084 0.197
2
0.020 0.522
1408/1
0.020 0.522
1
0.017 0.999
1410/2/1
सुरेश पिता महेश प्रसाद जाति दांगी 18
योगः-
हरिओम पिता महेशप्रसाद जाति दांगी
0.017 0.999
1
0.060 0.362
1409/2/1
19
योगः-
राधेश्याम पिता रामरतन जाति दांगी
0.060 0.362
1
0.078 0.234
1411/1/3
20
योगः-
0.078 0.234
1
0.010 0.120
1411/2/1
लक्ष्मीनारायण पिता रामरतन जाति दांगी
21
योगः-
0.020 0.743
1412/1
0.030
0.863
2 2047
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
प्रभावित रकबा
सर्वे नंबर
क. प्रभावित कृषक /पिता का नाम
2
1
कुल रकबा
5 4
3
0.025
0.494
515/2/2
बद्रीलाल पिता हजारीलाल जाति 22 दांगी
योगः
0.025 0.494
1
0.004 0.380
1359/4/2
शिवचरण पिता बापूलाल जाति दांगी 23
योगः-
0.004 0.380
1
0.100 0.211
1497/1350/2/3
कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ जाति 24 दांगी
योगः-
0.100 0.211
1
1.151
11.085
कुलकिता 30
महायोगः -
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2048
प्र.क्र . 0039-3-82-2023-24
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बवत का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम बाईहेड़ा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):
तहसील: ब्यावरा
जिला: राजगढ़
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम-बाईहेड़ा
विवरण
स.क.
(2)
(1 )
1
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम बाईहेड़ा की भूमि की आवश्यकता ।
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(4)
(3)
2.273
17.686
2.273
17.686
कुल योग:-
-: अनुसूची ( 2 ): -
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
1 धुलीलाल पिता रामलाल जाति दांगी सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे .में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
5
4
3
0.045
1.347
416/1/1
0.045
1.347
1
योगः-
2
द्वारका प्रसाद हरीओम, पिता चंदरलाल जाति दांगी नि. खजूरिया
0.070
0.278
807/1/1
0.070
0.278
1
योगः-
3 गोकुलप्रसाद पिता गंगाधर जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.016
0.335
807/2/1
0.039
0.189
819/1/1
0.006
0.167
819/2/1
0.060
0.100
811/2
0.121
0.791
4
योगः- 2049
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
नाथूलाल पिता गंगाधर नि. खजुरिया भूस्वामा
4
सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5
4
3
0.017
0.025
810/1/2
0.172
0.368
810/1/3
0.189
0.393
2
योगः-
5
मांगीलाल, रामचन्द्र, बजेसिंह, लीलाबाई, संतोषबाई पिता शिवलाल, मेवाबाई बैवा शिवलाल जाति दांगी नि.खजूरिया
0.015
0.430
812
0.044
0.551
818/1
0.059
0.981
2
योगः-
6
0.035
0.273
814/2/1
रामबाबू पिता रंगलाल जाति दागी नि. खजुरिया भू स्वामी
0.035
0.273
1
योगः-
7
जतनबाई पिता गोकुलप्रसाद जाति दागी नि. खजूरिया भूस्वामी
0.028
0.411
815/1/1
0.028
0.411
1
योगः-
8
0.070
0.689
821/1
कन्हैयालाल शिवनारायण , गीताबाई पिता चंदरलाल , गोराबाई बैवा चंदरलाल जाति दांगी नि. ग्रा.भू.
0.070
0.689
1
योगः-
9
0.075
0.400
822/2
रामचरण रगलाल पिता नाथूलाल जाति काछा नि. ग्रा.भू.
0.075
0.400
1
योगः-
10 किशनलाल पिता देवा जाति दांगी नि. खजूरिया
0.092
0.670
823
0.092
0.670
1
योगः-
11
0.102
1.257
828/1/1
दिवच्द शिवचरण पिता रामबगस जाति दागी नि. खजूरिया
0.102
1.257
1
योगः-
रामस्वरूप पिता रतनलाल जाति दागी नि.ग्रा.
12
0.006
0.532
829/1
0.006
0.532
1
योगः-
रामचद्र पिता नाराण जाति दागी नि.ग्रा.
13
0.003
0.020
830/3
0.003
0.020
1
योगः-
14
0.039
0.544
832/1
लक्ष्मीचद नवलासह पिता बापूलाल भवराबाई अयोध्याबाई राजूबाई पुत्री बापूलाल जाति दांगी नि. खजूरिया
0.039
0.544
1
योगः- [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2050
स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
मोहनलाल पिता मोतीलाल जाति दांगी निवासी खजूरिया
15
सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
5
4
3
0.033
0.552
833/1/2
0.033
0.552
1
योगः-
0.061
0.581
772/1
अमृतलाल पिता कन्हैया लाल जाति ब्राहमण नि.ग्रा.
16
0.015
0.093
871/1/1
0.076
0.674
2
योगः-
रंगलाल पिता जालम जाति दागी नि.ग्रा.भू.
17
0.247
0.601
768/2/1
0.003
0.166
874/3/3
0.250
0.767
2
योगः-
दबा राम पिता कनीराम जाति भील नि.ग्रा.भू.
18
0.157
0.702
766/4/1
0.157
0.702
1
योगः-
हमराज पिता रामबगस जाति भाल नि.ग्रा.भू.
19
0.019
0.250
904/2
0.005
0.126
903/2
0.024
0.376
2
योगः-
बद्रीलाल पिता घीसालाल जाति दागी नि.ग्रा.भू.
20
0.008
0.659
916/1
0.008
0.659
1
योगः-
0.005
0.312
रूकमा बाई पति राम बगस जाति भील नि.ग्रा.भू.
21
914/1/1/1
0.005
0.312
1
योगः-
0.006
0.747
अयोध्या बाई पति बद्रीलाल जाति दागा नि.ग्रा.भू.
22
920/1/1
0.006
0.747
1
योगः-
0.150
0.221
918/2/1/3
देवनारायण पिता रामचन्द्र जाति दांगी नि.ग्रा.
23
0.012
0.101
919/1/1
0.162
0.322
2
योगः-
0.150
0.291
918/2/2/2
कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
24
0.150
0.291
योगः- 1
राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति दांगी
25
0.009
0.245
920/2/2
0.009
0.245
1
योगः-
24
0.045
0.591
834/1
रोडजी रामचरण रामप्रसाद पिता रामबगस जाति दांगी निखजूरिया
0.045
0.591
1
योगः- 2051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
स.क्र . नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
रामनारायण पिता भवरलाल जाति दागा नि.ग्रा.भू.
25
योगः-
बदामबाई पति लक्ष्मीचद जाति दागी नि.खजूरिया
26
योगः-
शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्रा.
27
योगः-
28
रामबगस पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा. भू.
सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे. में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में)
5
4
3
0.009
0.224
783/1/4/1
0.009
0.224
1
0.068
1.088
773/1
0.068
1.088
1
0.065
1.135
873/3
0.065
1.135
1
0.072
0.162
874/2/4
0.072
0.162
1
योगः-
29
रामप्रसाद, शम्भूलाल , रामबगस पिता भंवरलाल, कस्तुरीबाई बैवा भंवरलाल जाति दांगी
0.200
0.253
874/2/1
0.200
0.253
योगः- 1
2.273
17.686
कुलकिता-38
कुलयोगः-
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2052
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 21 मार्च 2024
प्रकरण कमाक 0017/3 82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2) के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमाक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:
(1) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला पन्ना
देवेन्द्रनगर (ख) तहसील
भिलसॉय (ग) ग्राम
4.9453 हेक्टेयर क्षेत्रफल
(घ)
खसरा नम्बर कमाक
1654
1
1557
2
1556
3
1632
4
1558
5
1636
6
1642
7
1645
8
1647
9
1653
10
1656
11
1634
12
1655
13
1659
14
2305
15
1554
16
1555
17
1576
18
1577
19
1553
20
1559/1
21
1559/2
22
अनुसूची
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में
निजी भूमि 0.0100
निजी भूमि 0.0600
निजी भूमि 0.0600
0.0277
निजी भूमि
निजी भूमि 0.0308
निजी भूमि 0.1500
निजी भूमि 0.3000
निजी भूमि 0.0839
निजी भूमि 0.6869
निजी भूमि 0.0030
निजी भूमि 0.4500
निजी भूमि 0.0812
निजी भूमि 0.3528
निजी भूमि 0.0300
निजी भूमि 0.2000
निजी भूमि 0.1200
निजी भूमि 0.1300
निजी भूमि 0.2200
निजी भूमि 0.0294
निजी भूमि 0.0718
निजी भूमि 0.7526
निजी भूमि 0.0820 2053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
1568
23
1631
24
2306
25
1658
26
1657
27
1635
28
1648
29
1646
30
1643
31
1641
32
1633
33
1629
34
1630
35
किता-35
निजी भूमि
0.0955
0.2800
निजी भूमि
निजी भूगि
0.0800
0.0400
निजी भूमि
0.0178
निजी भूमि
0.0437
निजी भूमि
0.0693
निजी भूमि
0.0218
निजी भूमि
0.0341
निजी भूमि
0.0010
निजी भूमि
0.0200
निजी भूमि
0.2500
निजी भूमि
0.0600
निजी भूमि
4.9453
(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा -19 का प्रकाशन ग्राम भिलसॉय तहसील
(2) देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
प्रकरण कमाक 0015 /अ-82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 (1 ) के अंतर्गत प्रारभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1 ) के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना हैं, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
(1) भूमि का वर्णनः-
जिला (क)
तहसील (ख) देवेन्द्रनगर
)عل( ग्राम मझगवों
क्षेत्रफल 5.7928 हेक्टेयर
कमाक
खसरा नम्बर अनुसूची
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकचा हैक्टेयर
में
1 399
2 400
3 403
4 379
5 378
6 372
7 373
8 397
9 369
10 370
11 371
12 380
13 377
14 398
15 402
किता-15
(1)
0.4200 निजी भूमि 0.0900 निजी भूमि 1.3300 निजी भूमि 0.5251 निजी भूमि 0.3726 निजी भूमि 0.2890 निजी भूमि 1.8500 निजी भूमि 0.1200 निजी भूमि 0.0200 निजी भूमि 0.3961 निजी भूमि 0.2100 निजी भूमि 0.0200 निजी भूमि 0.0100 निजी भूमि 0.0200 निजी भूमि 0.1200 निजी भूमि 5.7928
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा-19 का प्रकाशन ग्राम मझगवाँ तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना
(2)
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2054
प्रकरण कमांक 0016/अ 82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2)के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना हैं, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला पन्ना
(ख) तहसील देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम सुन्दरा
12.0098 हेक्टेयर (घ) क्षेत्रफल
खसरा नम्बर कमांक
अनुसूची
भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में
1 471/1 0.1600 निजी भूमि
471/2 0.1900 निजी भूमि
2
3 508/1 0.4160 निजी भूमि
4 508/2 0.4340 निजी भूमि
5 480 0.7770 निजी भूमि
478 0.1000 निजी भूमि
6
7 482/1 0.3020 निजी भूमि
482/2 0.2280 निजी भूमि
8
0,0300 निजी भूमि
9 483/2
10 481 0.6923 निजी भूमि
503 0.0500 निजी भूमि
11
472 0.3200 निजी भूमि
12
506 0.0065 निजी भूमि
13
505/1 0.3300 निजी भूमि
14
505/2 0.3000 निजी भूमि
15
531 0.0405 निजी भूमि
16
542 0.1495 निजी भूमि
17
0.0800 निजी भूमि
18 533
510 0.0900 निजी भूमि
19
509/1 0.4600 निजी भूमि
20
509/2 0.4900 निजी भूमि
21
527 0.1643 निजी भूमि
22
0.0608 निजी भूमि
23 535
530 0.6911 निजी भूमि
24
2055
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
25 528/1 0.1500 निजी भूमि
26 528/2 0.1000 निजी भूमि
27 534/1 0.2000 निजी भूमि
28 534/3 0.1800 निजी भूमि
29 532 0.5209 निजी भूमि
30 540/1 0.2512 निजी भूमि
31 540/2 0.2788 निजी भूमि
32 545 0.5590 निजी भूमि
33 543 0.3596 निजी भूमि
34 541 0.2000 निजी भूमि
35 544/1 0.1550 निजी भूमि
36 544/2 0.1550 निजी भूमि
37 608 0.1308 निजी भूमि
38 606/1/1 0.1600 निजी भूमि
39 606/1/2 0.2600 निजी भूमि
40 606/2 0.1375 निजी भूमि
41 607/1/1 0.2000 निजी भूमि
42 607/1/2/1 0.5100 निजी भूमि
43 607/1/2/2 0.6100 निजी भूमि
44 607/2/2 0.2500 निजी भूमि
45 479/1 0.0800 निजी भूमि
किता-45
12.0098
(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा-19 का प्रकाशन ग्राम सुन्दरा तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2056
प्रकरण कमांक 0018 / अ-82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमाक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना हैं. इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन,
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कडिका कमाक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
(1 ) भूमि का वर्णनः-
जिला पन्ना
तहसील देवेन्द्रनगर (क) (ख)
ग्राम फुलदरी
(ग)
(घ) क्षेत्रफल 17.5576 हेक्टेयर अनुसूची
अर्जित रकवा
क. खसरा नं.
1 0.0050 निजी भूमि
8/1/3
2 163/3 0.0030 निजी भूमि
0.0200 निजी भूमि
3 123/1
0.0020 निजी भूमि
4 102
0.0645 निजी भूमि
5 153
0.1000 निजी भूमि
6 152/1
0.1000 निजी भूमि
7 152/2
0.0400 निजी भूमि
8 171
0.0300 निजी भूगि
9 422/1
421 0.1908 निजी भूमि
10
0.2901 निजी भूमि
11 108
0.0300 निजी भूमि
12 120/1/2
0.2700 निजी भूमि
13 120/2
0.8400 निजी भूमि
14 107
0.0245 निजी भूमि
15 106
0.0500 निजी भूमि
16 127/1
0.0900 निजी भूमि
17 127/2
0.3500 निजी भूमि
18 126
119 0.4100 निजी भूमि
19
0.0700 निजी भूमि
20 9
1.1000 निजी भूमि
21 151/1
0.1000 निजी भूमि
22 151/2/1
2057
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
151/2/2 23
निजी भूमि 1.0000
निजी भूमि 0.0300
3/1
24
निजी भूमि 0.0200
25
3/2
173
26
154
27
निजी भूमि 0.2000
निजी भूमि 0.2200
निजी भूमि 0.0035
157/2 28
131 29
निजी भूमि 0.8200
निजी भूमि 0.0700
172 30
2
31
निजी भूमि 0.0154
निजी भूमि 0.0800
32
164/1
निजी भूमि 0.0800
164/2 33
34
174/3
174/4 35
निजी भूमि 0.1000
निजी भूमि 0.1500
निजी भूमि 0.0900
174/5 36
174/6 37
निजी भूमि 0.1600
निजी भूमि 0.1600
38
174/7
निजी भूमि 0.1600
174/8 39
40
176/1
निजी भूमि 0.0028
निजी भूमि 0.1672
41 176/2
0.7200 निजी भूमि
42 170
177 0.1200 निजी भूमि
43
निजी भूमि
0.5800
169 44
निजी भूमि 0.3100
165 45
निजी भूमि 0.2100
162/1/1 46
निजी भूमि 0.6200
47
162/1/3
निजी भूमि 0.0500
48
155/1
निजी भूमि 0.0700
49
155/2
निजी भूमि 0.1400
130 50
116/1 51
116/2/1 52
53
116/2/2
117/1 54
117/2 55
109 56
110/2 57
99/1/1 58
99/2 59
100 60
101 61
89 62
63
405/1/1
405/1/2 64
65
405/2
निजी भूमि 0.3400
निजी भूमि 0.2800
निजी भूमि 0.0600
निजी भूमि 0.1800
निजी भूमि 0.1900
निजी भूमि 0.0068
निजी भूमि 0.0100
निजी भूमि 0.0300
निजी भूमि 0.9600
निजी भूमि 0.0800
निजी भूमि 1.3511
निजी भूमि 1.5798
निजी भूमि 0.0400
निजी भूमि 0.0400
निजी भूमि 0.1100 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2058
निजी भूमि
0.3904
420
66
निजी भूमि
0.6822
423
67
निजी भूमि
0.5427
68
94/1
निजी भूमि
0.0558
95/1
69
निजी भूमि
0.0900
96
70
निजी भूमि
0.0100
97
71
निजी भूमि
17.5576
किता-71
(१) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा-19 का प्रकाशन ग्राम फुलदरी तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024
कमांक / 602 / आर-1553477 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे । यह वनखण्ड 22 ° 41′58.18" से 22° 41'46.17" उत्तर अक्षांश तथा 75 ° 0′44.04 " से 75 ° 0′31.42 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील- सरदारपुर
जिला- धार
वन परिक्षेत्र-सरदारपुर
वनमंडल- धार
वनखण्ड की सीमाएं अ.क.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क.
भूमिका वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
प्रस्तावित वनखंड का नाम
10.00
553/2
1
मोयाखेड़ा
मोयाखेड़ा-अ
निस्तार चरनोई
उत्तर- सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 09से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा । पश्चिम- सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा । "
10.00
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6एमपीसी063 / 2018- बीएचओ / दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला-धार के आदेश क्रमांक RCMS प्र.क्र. 0165/अ-19(3)/2017-18 दिनांक 02.01.2020 से हस्तांतरित अथवाअ नामांतरित किये जाने के कारण ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2060
સ્વ. ઝ ૪૪ારબો છ નિવરખ -નિ
2. अन्य कारणो का विवरण: निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार गंधवानी के प्रमाण पत्र के आधार पर थकाई अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है । खित अधिकारों का स्वार विश्वत विवर
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामूदायिक अधिकार नही ।
जाता है। अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2024
क्र. 602-1553477-2023- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023- दस 3 , दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 15th March 2024,
No/ 602 /R- 1553477 /2023 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest Block lies between 22 °41'58.18 " to 22 °41'46.17 " North Latitude and 75 ° 0'44.04 to 75 ° 0′31.42 " East Longitude.
SCHEDULE
:-Dhar
Tehsil :- Sardarpur Forest Range: - Sardarpur District Forest Division : - Dhar
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. N.
Khasra No.
Area (Hectare)
Name of village
Present head of land
Name of Proposed Forest Block
North
10.00
553/2
Moyakheda
1. Moyakheda-A
Nistar Charnoi
Artificial forest boundary from pillar no . 08 to 09 of Protected Forest Block .
East - Artificial forest boundary from pillar no. 09 to 24 of Protected Forest Block.
forest South Artificial boundary from pillar no . 04 to 11 of Protected Forest Block .
West- Artificial forest boundary from pillar no . 01 to 08 of Protected Forest Block.
10.00
Total 2061
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministery of Environment Forest and Climate Change Govt . of India's order No 6 - MPC063 /2018 - BHO/ date 27.01.2023 and in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka Talab project of Executive Engineer, Water Resources Department, Indore, the above mentioned Non Forest Land of 10.00 hectare transferred or mutated in favour of M.P Govt. , Forest Department by Collector Dhar order no . RCMS Project no . 0165/A- 19(3) /2017-18 Dated 02-01-2020 for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certification) of Tehsildar Gandhwani are as under . anhsildar Gami
1. Individual Rights There are no Individual rights on the said lands: There are
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest. Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex -officio Dy. Secy.
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024
कमाक/602/ आर-1553477 / 2023 /10-3: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वें राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे । यह वनखण्ड 22 ° 23'57.99 " से 22°24′13.83 " उत्तर अक्षांश तथा 75 ° 53′51.57 " से 75° 54'6.71 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- इन्दौर
तहसील- महूँ वन परिक्षेत्र-इंदौर
वनमंडल- इन्दौर
वनखण्ड की सीमाएं
अ.क.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम
खसरा क.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमिका वर्तमान मद
प्रस्तावित वनखंड कानाम
1
7.000
58/1
कुलथाना शासकीय
कुलथाना
उत्तर मुनारा क.-11 से 14 तक की कृत्रिम सीमा
पूर्व- मुनारा क.- 03 से 11 की कृत्रिम सीमा ।
दक्षिण मुनारा क.- 01 से 03 तक की कृत्रिम सीमा
पश्चिम मुनारा क.- 14 सें 16 तंक एवं मुनारा क.- 16 से 01 की कृत्रिम सीमा
7.000
योग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2062
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
कमांक 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कम 6 एमपीसी063 / 2018 - बीएचओ / दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 7.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र. के आदेश क. 558 / क.री. /2021 दिनांक 10.06.2021 ( कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के पूर्व आदेश क. 538 / क.री. / 2014 दिनांक 23.08.2014 प्रकरण क. 5/अ-74/2013-14) हस्तातरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदारः महू के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है ।
V 1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024
क्र. 602-1553477-2023- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023- दस 3 , दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 15th March 2024
No / 602 /R- 1553477/ 2023 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals org communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest Block lies between 22 ° 23'57.99 to 22 ° 24'13.83 " North Latitude and 75 ° 53'51.57 " to 75 ° 54'6.71 " EastLongitude.
SCHEDULE District
:-Indore
Forest Division : -Indore
Tehsil : - Mhow
Forest Range: -Choral
Details of Land Included
S. N.
Forest Block Boundaries
No. Khasra
Name of village
Name of Proposed Forest Block
Present head of land Area (Hectare)
58/1
1. Kulthana Kulthana Shashkiya 7.000 North Munara no . 11 to 14 Artificial boundary line .
East - Munara no . 03 to 11 Artificial boundary line.
South Munara no . 01 to 03 Artificial boundary line
West Munara no . 14 to 16 and Munara no . 16 to 01 Artificial boundary line .
7.000
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministery of Environment Forest and Climate Change Govt. of India's No 6 - MPC063 /2018 - BHO/ date 27.01.2023 and in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka Talab Project of Executive Engineer Water Resources Department Indore , the above mentioned Non Forest Land of 7.000 hectare transferred or mutated in favour of M.P Govt . , Forest Department by Collector Indore order no . 558/Ka.Ri/2021 Dated 10-06- 2021 ( Collector Indore Previous order no . 538/Ka.Ri / 2014 Dated 23-08-2014 Case no . 5/A - 74/2013-14) for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nil [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2064
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ( Certification ) ofTehsildar Mhow Distt . Indore are as under .
There ar 1. Individual Rights- There are no individual rights on the said land.s
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land...
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.1
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2024
कमाक / 602 / आर-1553477 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद , द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे । यह वनखण्ड 22 ° 24'46.91 " से 22 ° 24′59.05 " उत्तर अक्षांश तथा 75 °46′10.62 " से 75 °46′19.09 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- इन्दौर वनमंडल- इन्दौर
तहसील- महू वन परिक्षेत्र -महूँ
अ.क.
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम
खसरा क.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमि का वर्तमान मद
प्रस्तावित वनखंड का नाम
5.000 उत्तर
1
58/3
चरागाह
रामपुरिया (अ)
रामपुरिया (अ)
मुनारा क. -09 से 10तक की कृत्रिम सीमा
पूर्व मुनारा क.- 02 से 09की कृत्रिम सीमा ।
दक्षिण - मुनारा क.- 01 से 02तक की कृत्रिम सीमा
पश्चिम मुनारा क.- 10 सें 19तक एवं मुनारा क्र.- 19 से 01 की कृत्रिम सीमा
5.000
योग 2065
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6एमपीसी063 / 2018- बीएचओ/ दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र. के आदेश क. 558 / क.री./ 2021 दिनांक 10.06.2021 (कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के पूर्व आदेश क. 538 / क.री. / 2014 दिनांक 23.08.2014 प्रकरण क. 5/अ-74/2013-14) हस्तातरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणो का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार महू के प्रमाण पत्र के आधार पर -अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है ।
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।
2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं
-- अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024
क्र. 602-1553477-2023- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023- दस 3, दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
2066
Bhopal , the 15th March 2024
No / 602 /R - 1553477/2023 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest Block lies between 22 ° 24'46.91 " to 22 ° 24'59.05 " North Latitude and 75 ° 46'10.62 " to 75 ° 46'19.09 "
East Longitude .
SCHEDULE
Tehsil :- Mhow
:-Indore
District
Forest Range: -Mhow
-Forest Division : -Indore
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
Khasra No.
Area (Hectare)
Name of village
S. Name of N. Proposed Forest Block
Present head of land
5.000
58/3
Charahgah
1..
North -Munara no . 09 to 10 Artificial boundary line .
Rampuriya (A)
Rampuriya (A)
East Munara no . 02 to 09 Artificial boundary line .
South - Munara no . 01 to 02 Artificial boundary line
West Munara no . 10 to 19 and Munara no . 19 to 01 Artificial boundary line .
5.000
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministery of Environment Forest and Climate Change Govt .of India's No 6- MPC063 /2018 -BHO/ date 27.01.2023 and in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka Talab Project of Executive Engineer , Water Resources Department , Indore , the above mentioned Non Forest Land of 5.000 hectare transferred or mutated in favour of M.P Govt . , Forest Department by Collector Indore order no . 558 /Ka.Ri/2021 Dated 10-06-2021 (Collector Indore Previous order no . 538/Ka.Ri/2014 Dated 23-08-2014 Case no . 5/A -74/2013-14) for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nil 2067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above landas per report (Certification ) of Tehsildar Mhow Distt : Indore are as undertention ) of rehstidar wihow 1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said landtipists There are no 2. Community Rights - There are no Communities rights on the said landsпегенге по Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2024
कमांक / 602/ आर -1553477 / 2023/10-3 : भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे । यह वनखण्ड 22 ° 29'47.04 " से 22 ° 29′57.51 " उत्तर अक्षांश तथा 75° 48′32.81 " से 75°48'40.38 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- इन्दौर वनमंडल- इन्दौर
तहसील- महूँ वन परिक्षेत्र -महूँ
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क.
अ. क.
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद प्रस्तावित वनखंड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
3.510 उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड का
52/1/2
पहाड 1 पातालपानी (अ)
पातालपानी (अ)
मुनारा क.1 से विद्यमान संरक्षित वनखण्ड भगोरा कक्ष क. 181 के मुनारा क. 08 और 09 के बीच का मिलान बिंदु
पूर्व - विद्यमान संरक्षित वनखण्ड भगोरा कक्ष क. 181 के मुनारा क. 08 और 09 के बीच प्रस्तावित वनखण्ड के मिलान बिंदु से मुनारा क. 07 तक
दक्षिण- विद्यमान संरक्षित वनखण्ड भगोरा कक्ष क. 181 का मुनारा क. 07 से मुनारा क. 06 के पास प्रस्तावित वनखण्ड का मिलान बिंदु पश्चिम- विद्यमान संरक्षित वनखण्ड भगोरा कक्ष क. 181 का मुनारा क. 06 के पास प्रस्तावित वनखण्ड का मिलान बिंदु से प्रस्तावित वनखण्ड का मुनारा क. 01
3.510
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2068
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक ** 6एमपीसी063/ 2018-बीएचओ / दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिकः स्वीकृति) , में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.510 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र. के आदेश क. 558 /क.री./2021 दिनांक 10.06.2021 (कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के पूर्व आदेश क. 538/ क.री. / 2014 दिनांक 23.08.2014 प्रकरणः क. 5/अ-74/2013-14 ) हस्तातरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार महू के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है ।
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामूदायिक अधिकारः नही
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024
क्र. 602-1553477-2023- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023- दस 3, दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
2069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 15th March 2024
No/ 602/R - 1553477/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest Block lies between 22° 29'47.04 " to 22 ° 29'57.51 " North Latitude and 75 ° 48′32.81 " to 75 °48'40.38 " EastLongitude.
SCHEDULE
District :-Indore
Forest Division : -Indore
Tehsil: - Mhow
Forest Range: -Mhow
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. N.
Khasra No.
Name of village
Name of Proposed Forest Block
Present head of land Area (Hectare)
North-
3.510
Pahad 52/1/2
1.
Patalpani (A).
Patalpani (A)
Munara no . 1 of proposed forest block to adjoining point between munara no . 08 and 09 of existing PF Block Bhagora comptt.no. 181
East- Adjoining point of proposed forest block between Munara no . 08 and 09 of existing PF Block Bhagora comptt.no . 181 to munara no . 07
South Munara no . 07 to adjoining point of proposed forest block near munara no . 06 of existing PF Block Bhagora comptt.no. 181
West Adjoining point of proposed forest block near munara no . 06 of existing PF Block Bhagora comptt.no . 181 to munara no . 01 of proposed block forest
3.510
Total [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2070
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministery of Environment Forest: and Climate Change Govt .of India's No 6 - MPC063 /2018 - BHO/ date 27.01.2023 and : in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka: Talab Project of Executive Engineer Water Resources Department, Indore , the above mentioned Non Forest Land of 3.510 hectare transferred or mutated in favour of M.P Govt. , Forest Department by Collector Indore order no . 558 /Ka.Ri/ 2021 Dated 10-06- 2021 (Collector Indore Previous order no . 538 /Ka.Ri /2014 Dated 23-08-2014 Case no . 5/A- 74 /2013-14 ) for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certification) of Tehsildar Mhow Distt . Indore are as under .
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2024
कमांक / 602/ आर-1553477 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (कमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा उक्त - अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेगे । यह वनखण्ड 22° 31'54.45 " से 22 ° 32'9.93 " उत्तर अक्षांश तथा 75 ° 57′38.84 " से 75 ° 57'51.97 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
2071
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
अनुसूची
जिला- इन्दौर
वनमंडल- इन्दौर
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ.क.
तहसील- महू
वन परिक्षेत्र -इंदौर
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क.
भूमिका वर्तमान मद
ग्राम का नाम
प्रस्तावित वनखंड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.619
43/35,
शासकीय 1
चिखली (अ )
1.618
43/48,
चिखली (अ)
1.619
तक की उत्तर- मुनारा क. -5 से 6 कृत्रिम सीमा
43/38,
1.618 पूर्व-
43/41,
1.619
43/43,
मुनारा क.- 3 से 5 की कृत्रिम सीमा ।
1.619
43/45,
दक्षिण
1.618
43/46
मुनारा क.- 01 से 03 तक की कृत्रिम सीमा
पश्चि मुनारा क.- 06 सें 10 तक एवं मुनारा क.- 10 से 01 की कृत्रिम सीमा
11.330
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार
1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6एमपीसी063 /2018- बीएचओ / दिनांक 27.01.2023 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग इन्दौर की स्वीकृत परियोजना बेका तालाब परियोजना में प्रभावित 36.726 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 36.726 हेक्टर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 11.330 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र. के आदेश क. 558/ क.री./ 2021 दिनांक 10.06.2021 (कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर के पूर्व आदेश क.... 538/ क.री./ 2014 दिनांक 23.08.2014 प्रकरण क. 5 / 3-74/ 2013-14) हस्तातरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक
-(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार महू के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है । आधिकारी का खरारावार विस्तृत विवरण निम्नानुस
3. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं । अशिकार सतत भूमि परलो
4. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामूदायिक अधिकार नही
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2072
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024
क्र. 602-1553477-2023- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 602-1553477-2023- दस 3 , दिनांक 15 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 15th March 2024
No/ 602 /R- 1553477 /2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest Block lies between 22 ° 31'54.45''to 22 ° 32'9.93 " North Latitude and 75 ° 57'38.84 " to 75 °57'51.97 " East Longitude .
SCHEDULE
District :-Indore
Forest Division : -Indore
Tehsil :- Mhow
Forest Range: -Indore
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S.
Khasra No.
Present head of land Name of N. Proposed Forest Block
Name of village
Area (Hectare)
1.619
43/35 ,
Shashkiya
Chikhali
North- Munarano . 05 to 06 Artificial boundary line .
1.618
43/48,
(A)
Chikhali (A)
East-
43/38, 1.619
1.618
Munara no . 03 to 05 Artificial boundary line .
43/41,
1.619
43/43,
South- Munara no . 01 to 03 Artificial boundary line 1.619
43/45,
1.618
43/46
West- Munara no . 06 to 10 and Munara no . 10 to 01 Artificial boundary line .
11.330
Total
(C) Reason for publication of Notification : -
In accordance with the condition laid down in the Ministery of Environment Forest and d
Climate Change Govt. of India's order No 6 - MPC063 /2018 - BHO / date 27.01.2023 and
in lieu of 36.726 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beka 1. Talab project of Executive Engineer Water Resources Department Indore , the above mentioned Non Forest Land of 11.330 hectare transferred or muted in favour of M.P Govt. , Forest Department by Collector Indore order no . 558 /Ka.Ri/2021 Dated 10-06-2021 (Collector Indore Previous order no . 538 /Ka.Ri/2014 Dated 23-08-2014
Case no . 5/A- 74/2013-14 ) for the purpose of compensatory afforestation -14)
2. Details of other Reasons - Nil Details ofother Reasons- 2073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
(D) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certification) of Tehsildar Mhow Distt . Indore are as underification ) of Tehsildar Mhov
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land there are
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land hеrе на
Therefore the above land is being declared as protected forest under section -29 of Indian Forest Act 1927:
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024
क्रमांक / FOR/9/0001 /2024- Sec - 3-10 ( FOR) : भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड किशनगढ़--स N 24° 30' 52.65 " से N 24° 31' 25.44 उत्तर अक्षांश तथा E 79 ° 41 ' 31.58 " से E 79 ° 42' 16.41 पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना अनुसूची
तहसील -बिजावर
वन परिक्षेत्र-किशनगढ़ बफर वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र. प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
4
3
1
2
बसुधा
1 किशनगढ़-स
म.प्र. शासन वन विभाग की शासकीय भूमि खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
7
6
5
2.764
115
1.727
116
उत्तर - किशनगढ़ वनखण्ड की दक्षिणी सीमा एवं वन कक्ष क्र. पी-522 की सीमा लाईन एवं मुनारा क्रमांक 1 तक ।
0.012
117
5.184
121
पूर्व ग्राम करी की पश्चिमी सीमा लाईन से मुनारा क्र . 1 से 8 तक ।
1.845
125
0.057
126
राजस्व ग्राम कूड़ापानी की सीमा होते हुये मुनारा क्र. 8 से 17 तक । दक्षिण
0.841
127
6.54
128
1.676
130
पश्चिम- किशनगढ़ वनखण्ड की दक्षिणी सीमा एवं वन कक्ष क्र. पी-522 एवं पी-521 की सीमा लाईन मुनारा क्रमांक 17 से 1 तक ।
0.016
131
0.012
132
0.053
133
2.278
134
6.195
139
5.455
119/1
1.038
119/2
0.156
123/1
5.229
124/1
0.25
124/2
0.054
124/3
1.905
124/4
13.209
135/1/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2074
बसुधा
किशनगढ़ -स
135/1/2
शासकीय बंजर भूमि 0.17
135/1/3
0.21
135/1/4
0.607
135/3 1.594
137/2
योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
7.099
66.176
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 -FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 66.176 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 0029 / अ-20(1 ) भूमि -आवंटन / नजूल / 2022-23 दिनांक 20.12.2022 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2024
क्र. FOR- 9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 20 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 20th March 2024
No./ FOR/ 9 / 0001 /2024 - Sec - 3-10 (FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Kishangarh -C N 24 ° 30' 52.65 " to N 24° 31 ' 25.44 " North Latitude and E 79 ° 41 ' 31.58 " to E 79 ° 42' 16.41 " East Longitude .
SCHEDULE
District- Chhatarpur
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Tahsil- Bijawar
Forest Range - Kishangarh Buffer
Description of Boundaries
Details of Land Included
S.No.
Khasra No.
Present head of land Name of Proposed Forest Block
Name of Village
Area (Hectares)
7
6
5
4
3
2
1
1
Basudha
North
2.764
115
Kishangarh -C
1.727
116
Govt . Land M.P. Govt . Forest Department 0.012
117
Southern boundary of forest block Kishangarh and boundary line of forest Compartment No. P-522 and upto Pillar No. 1 .
5.184
121
East
1.845
125
0.057
126
From Pillar No. 1 to 8 on the western boundary of village karri .
South
0.841
127
6.54
Boundary of Revenue Village Kudapani From Pillar No. 8 to 17.
128
West
1.676
130
0.016 ,
131
0.012
132
0.053
133
From Pillar No. 17 to 1 Southern boundary of forest block Kishangarh and boundary line of forest Compartment number P- 522 and P-521 .
2.278
134
6.195
139
5.455
119/1
1.038
119/2
0.156
123/1
5.229
124/1
0.25
124/2
124/3 0.054
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2076
1.905
124/4
13.209
135/1/1
0.17
Basudha
135/1/2
Kishangarh -C
0.21
135/1/3
Barren Govt . Land
0.607
135/1/4
1.594
135/3
7.099
137/2
Total: - 66.176
(A) Reason for publication of Notification:-
1. Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 66.176 hectare transferred/ mutated in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order No 0029/अ-20(1 )भूमि आवंटन / नजूल / 2022-23 dated 20.12.2022 of Colletor Chhatarpur for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons Non-forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.
2077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024
क्रमांक / FOR/9/0001 / 2024- Sec -3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड मझौली 79° 55' 29.27" E 24° 32' 25.27" N से 79 ° 55' 56.53 E 24° 32' 17.24 " N उत्तर अक्षांश तथा 79° 56' 10.48 " E, 24° 32' 3.42 " N से 79° 55' 27.47 E, 24° 32' 6.53 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है।
अनुसूची
तहसील -पन्ना
जिला- पन्ना
वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
क्र. प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
7
6
5
4
3
2
1
उत्तर मुनारा क्र. 01 से 15 तक ।
0.760
मझौली
44
मझौली
1
मुनारा क्र. 15 से 16 तक ।
पूर्व-
0.440
42
2
दक्षिण मुनारा क्र. 16 से 26 तक ।
म.प्र . शासन वन विभाग की शासकीय भूमि
0.090
25
3
पश्चिम मुनारा क्र. 26 से 31 एवं 01
तक ।
0.200
4
51
0.090
34
5
0.200
43
6
0.990
5
7
0.260
14
8
0.23
9
7
0.80
9
10
0.140
11
11
0.030
15
12
0.450
40/1
13
1.000
41
14
0.190
12
15
0.920
16
16
2.000
73
17
0.400
74
18
0.530
13
19
0.150
26/2
20
21
0.610
40/2 2078
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
21 0.100 22 0.150 35 0.530 36 0.370 23 0.320 52/1 0.220 24 0.300 26/1 0.120 40/3 0.350 27 0.090 30 0.090 33 0.140 28 0.160 29 0.350 48 0.670 49 0.380 68 1.15 69 0.55 31 0.030 38 0.360 39 0.700 66 0.240 52/2 0.550 52/3 0.550 52/4 0.540 62 0.310 64 0.350 70 0.60 71 2.00 72 1.50 योगः- 24.250 1 12.624
शासकीय बंजर
भूमि
53 4 0.690
54 8 0.810
55 6 0.050
56 10 0.040
57 18 0.160
58 20 0.180
59 32 0.440
60 46 0.250
61 47 0.130
62
37 0.030
63 45 0.040
64 50 0.180
2079 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
65 53 0.450
66 54 0.400
67 55 0.170
68 56 0.280
69 57 0.400
70 58 0.400
71 59 0.400
72 60 0.650
73 61 0.460
74 63 0.590
75 65 1.250
76 67 0.670
77 75 3.561
78 76 0.283
79 82 0.046
80 85 1.423
81 89 0.021
82
98 0.275
83
123 0.238
योगः- 27.591
कुल योगः- 51.841
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्वीकृत परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 51.84 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0054 / अ-20(3) वर्ष 2022-23 दिनांक 12.01.2023 तथा न्यायालय कलेक्टर पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0017 / अ-82/ 2021-22 में आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित /नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील पन्ना, जिला- पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2080
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2024
क्र. FOR- 9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 20 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 20th March 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between Majholi 79 ° 55' 29.27 " E 24° 32' 25.27" N to 79 ° 55 ' 56.53 E 24 ° 32 ' 17.24 " N North Latitude and 79 ° 56' 10.48 " E 24 ° 32 ' 3.42 " N to 79° 55 ' 27.47 E 24° 32' 6.53 " East Longitude.
SCHEDULE
Tahsil- Panna
District- Panna
Forest Range -Amanganj Buffer
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Description of Boundaries
Details of Land Included
S.No.
Area (Hectares )
Khasra No.
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Name of Village
7
6
5
4
3
2
1
North- From Pillar No. 01 to
0.76
44
1
Majholi
Majholi
15.
0.44
42
2
From Pillar No. 15 to
East
Govt . Land M.P. Govt . Forest
0.09
25
3
Department
0.20
51
4
16. South- From Pillar No. 16 to 26.
0.09
34
5
0.20
43
6
West From Pillar No. 26 to 31 and 01 .
0.99
7
5
0.26
14
8
0.23
7
9
0.80
10
9
0.14
11
11
0.03
15
12
0.45
40/1
13
1.00
41
14
0.19
12
15
0.92
16
16
2.00
73
17
0.40
74
18
0.53
13
19
0.15
26/2
20
0.61
40/2
21
0.10
22
21
0.15
22
23
0.53
35
24
0.37
36
25 2081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
26 23 0.32
27 52/1 0.22
28 24 0.30
29 26/1 0.12
30 40/3 0.35
31 27 0.09
32 30 0.09
33 33 0.14
34 28 0.16
35 29 0.35
36 48 0.67
37 49 0.38
38 68 1.15
39 69 0.55
40 31 0.03
41 38 0.36
42 39 0.70
43 66 0.24
44 52/2 0.55
45 52/3 0.55
46 52/4 0.54
47 62 0.31
48 64 0.35
49 70 0.60
50 71 2.00
51 72 1.50
Total 24.25
52 Majholi 1 12.624
Barren
Govt . Land
53 4 0.690 54 8 0.810 55 6 0.050 56 10 0.040 57 18 0.160 58 20 0.180 59 32 0.440 60 46 0.250 61 47 0.130 62 37 0.030 63 45 0.040 64 50 0.180 65 53 0.450 66 54 0.400 67 55 0.170 68 56 0.280 69 57 0.400
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2082
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83 0.400
58
0.400
59
60
0.650
61
0.460
63
0.590
65
1.250
67
0.670
75
3.561
76
0.283
82
0.046
85
1.423
89
0.021
98
0.275
123
0.238
27.591
Total: -
51.84
Grand Total: -
(A) Reason for publication of Notification : -
1. Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India letter no . 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non ForestLand of 51.84 hectare transferred /mutated in favour of Government of Madhya Pradesh. , Forest Department vide Collector Panna order No. 0054/ अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 12.01.2023 and order passed in Case No. 0017 /अ-82 /2021-22 dated 27.09.2023 by the Collector Panna court, for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons : - Non forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer(Revenue ) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under: -
1 . Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024
क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024- Sec - 3-10 (FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड कोनी N- 24° 34 ' 4.89 " E- 79° 55 ' 44.8 " से N-24° 33 ' 25.97 " E-79 ° 56' 17.6 " उत्तर अक्षांश तथा N-24 ° 33 ' 16.23 " E - 79 ° 55' 58.8 " से N-24 ° 33' 38.63 " E-79 ° 55' 33.17 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- पन्ना
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना अनुसूची
तहसील - पन्ना
वन परिक्षेत्र-अमानगंज बफर
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
भूमि का वर्तमान मद क्र. प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
4
3
2
1
कोनी
1 कोनी
2
म.प्र . शासन वन विभाग की शासकीय भूमि
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
खसरा क्र. क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
7
6
5
0.30
186/1
उत्तर मुनारा क्र. 01 से 07 तक ।
0.44
5/1
0.29
186/2
0.45
5/2
पूर्व- मुनारा क्र. 07 से 11 तक । दक्षिण- मुनारा क्र. 11 से 18 तक ।
0.43
150/2
पश्चिम मुनारा क्र. 18 से 23 एवं 01 तक ।
0.31
5/3
0.25
101
0.72
0.43
146
0.98
26
0.73
11/2
0.13
12
0.14
147
0.97
19
0.14
87
0.14
102/2
0.73
11/4
0.48
182
1.00
31
0.73
11/3
0.37
153
0.27
14
0.02
141 2084
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
[ भाग 1
142 0.05 159 0.24 156 0.32 16 0.30 41 0.40 85 0.14 18/1 0.51 18/2 0.38 18/3 0.33 20 1.38 22 0.62 21/1 0.80 21/2 0.80 24 0.43 29 1.57 28/1 0.67 28/2 0.57 30/2 0.09 30/1 0.66 33 1.49 38 1.50 39 1.50 98/2 0.54 45 2.00 52 0.60 53 0.90 88 0.44 145 0.35 179 0.15 180 0.07 54 2.00 86 0.10 56 2.34 74 0.08 77 0.23 82 0.44 90 0.35 166 0.17 71/1 0.62 71/2 0.24 91/1 0.40 71/3 0.24
2085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
66 91/2 0.43
67 173 0.03
177 0.06
68
71/4 0.61
69
70 193 0.34
72 0.24
71
72 116 0.11
73 194 0.11
195 0.29
74
75 196 0.17
76 73 0.13
77 76 0.34
78 79 0.50
79 80 0.37
80 89/1 0.63
89/2 0.58
81
82 91/3 0.03
83 93 0.63
96/1 0.63
84
85 96/2 0.63
96/3 0.62
86
104 0.38
87
88 105 1.05
106 0.62
89
90 151 0.40
91 107 0.73
172 0.03
92
93 148 0.18
149 0.16
94
95 155/2 0.16
183 0.09
96
97 150/1 0.57
98 155/1 0.17
167 0.01
99
169 0.50
100
101 170 0.04
102 174 0.04
103 184 0.57
योगः- 50.64
23 0.340
शासकीय बंजर भूमि
104
105 25 0.400
32 0.050
106
107 34 1.110
2086
108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
35 0.880 36 0.230 37 1.210 40 0.720 42 0.900 43 0.820 44 0.230 55 1.320 94 1.070 95 2.230 2 0.025 6 5.230 27 0.350 59 1.300 60 0.623 213 2.601 3 0.830 7 0.850 8 5.880 9 1.550 10 0.510 15 0.870 13 1.640 4 2.290 17 0.510 57 0.224 58 0.580 64 0.810 78 0.090 75 0.050 81 0.010 83 0.080 84 0.120 92 0.150 97 0.250 99 0.130 110 0.480 111 0.030 112 0.060 120 0.420 121 0.130
भाग 1 ]
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
2087
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
0.930 122
0.020 123
0.270 125
1.576 210
1.110 211
0.530 117
0.300 118
5.000 124
0.500 126
0.090 127
0.200 128
0.100 129
0.100 130
0.120 131
0.060 132
0.080 133
0.120 134
0.350 135
0.200 136
0.140 137
0.150 138.
0.400 188
0.751 209
0.230 189
0.140 198
1.540 139
1.440 199
0.100 200
0.300 201
0.400 2
202
1.600 203
2.547 204
1.500 205
1.330 140
0.430 187
0.480 185
0.030 152
0.020 154
0.020 157
0.050 158
0.260 164
0.050 171
0.350 178 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2088
0.110
192
181
0.440
190
193
0.050
191
194
0.160
195
192
0.100
219
196
66.957
योगः-
117.597
कुल योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 117.597 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0050/ अ-20 (3 ) वर्ष 2022-23 दिनांक 12.01.2023 तथा न्यायालय कलेक्टर पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0016/ अ-82/ 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के अनुक्रम में हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण: केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, पन्ना , जिला- पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024
क्र. FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस ( FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024 - Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 20 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 20th March 2024
No./ FOR/9 / 0001 /2024- Sec - 3-10 ( FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Governmentfrom time to time this forest Block lies betwen Koni N - 24 ° 34' 4.89 " E- 79 ° 55 ' 44.8 " to N-24° 33' 25.97 " E - 79 ° 56' 17.6" North Latitude and N-24 ° 33 ' 16.23 " E- 79 ° 55' 58.8 " to N- 24 ° 33' 38.63 " E-79 ° 55 ' 33.17 " East Longitude .
SCHEDULE
District- Panna
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Tahsil- Panna
Forest Range - Amanganj Buffer
Description of Boundaries
Details of Land Included
S.No.
Khasra No.
Name of Village
Present head of land Name of Proposed Forest Block
Area (Hectares )
7
6
5
4
3
2
1
Koni
0.30
186/1
Koni
1
North- From Pillar No. 01 to 07.
0.44
5/1
2
East- From Pillar No. 07 to 11 .
0.29
186/2
3
Govt. Land M.P. Govt. Forest Department
0.45
5/2
4
South From Pillar No. 11 to 18 .
0.43
150/2
5
West From Pillar No. 18 to 23 and 1 .
0.31
5/3
6
0.25
101
7
8
0.72
0.43
146
9
0.98
26
10
0.73
11/2
11
0.13
12
12
0.14
147
13
0.97
19
14
0.14
87
15
0.14
102/2
16
0.73
11/4
17
0.48
182
18
1.00
31
19
0.73
11/3
20
0.37
153
21
0.27
14
22
0.02
141
23
0.05
142
24
0.24
159
25 2090
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
156 0.32 16 0.30 41 0.40 85 0.14 18/1 0.51 18/2 0.38 18/3 0.33 20 1.38 22 0.62 21/1 0.80 21/2 0.80 24 0.43 29 1.57 28/1 0.67 28/2 0.57 30/2 0.09 30/1 0.66 33 1.49 38 1.50 39 1.50 98/2 0.54 45 2.00 52 0.60 53 0.90 88 0.44 145 0.35 179 0.15 180 0.07 54 2.00 86 0.10 56 2.34 74 0.08 77 0.23 82 0.44 90 0.35 166 0.17 71/1 0.62 71/2 0.24 91/1 0.40 71/3 0.24 91/2 0.43 173 0.03 177 0.06 71/4 0.61 193 0.34
भाग 1 ]
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
2091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
72 0.24
116 0.11
194 0.11
195 0.29
196 0.17
73 0.13
76 0.34
79 0.50
80 0.37
89/1 0.63
89/2 0.58
91/3 0.03
93 0.63
96/1 0.63
96/2 0.63
96/3 0.62
104 0.38
105 1.05
106 0.62
151 0.40
107 0.73
172 0.03
148 0.18
149 0.16
155/2 0.16
183 0.09
150/1 0.57
155/1 0.17
167 0.01
169 0.50
170 0.04
174 0.04
184 0.57
Total: - 50.64
23 0.340
Barren
Govt. Land
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
0.400
25
0.050
32
1.110
34
0.880
35
0.230
36
1.210
37
0.720
40
0.900
42
0.820
43
0.230
44 2092
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
55 1.320 94 1.070 95 2,230 2 0.025 6 5.230 27 0.350 59 1.300 60 0.623 213 2.601 3 0.830 7 0.850 8 5.880 9 1.550 10 0.510 15 0.870 13 1.640 4 2.290 17 0.510 57 0.224 58 0.580 64 0.810 78 0.090 75 0.050 81 0.010 83 0.080 84 0.120 92 0.150 97 0.250 99 0.130 110 0.480 111 0.030 112 0.060 120 0.420 121 0.130 122 0.930 123 0.020 125 0.270 210 1.576 211 1.110 117 0.530 118 0.300 124 5.000 126 0.500 127 0.090 128 0.200 129 0.100 130 0.100
2093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196 0.120
131
0.060
132
0.080
133
0.120
134
0.350
135
0.200
136
0.140
137
0.150
138
0.400
188
0.751
209
0.230
189
0.140
198
1.540
139
1.440
199
0.100 200
0.300 201
0.400 202
1.600 203
2.547 204
1.500 205
1.330 140
0.430 187
0.480 185
0.030 152
0.020 154
0.020 157
0.050 158
0.260 164
0.050 171
0.350 178
0.110 181
0.440 190
0.050 191
0.160 192
0.100 219
66.957 Total: -
117.597 Grand Total: -
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate ChangeGovt . ofIndia's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project the above mentioned Non Forest Land of 117.597 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No. 0050 /अ -20 (3 ) वर्ष 2022-23 dated 12.01.2023 of Colletor Panna and order passed in Case No. 0016 /अ-82 /2021-22 dated 27.09.2023 by the collector panna court, for the purpose of compensatory afforestation .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2094
2. Details of other Reasons : - Non forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue ) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under: -
1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest
Act1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2024
क्रमांक / FOR/9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड कटहरी-बिलहटा N 24° 34'51.92 " E 79 ° 56′2.63 " से N 24 ° 34′20.12 " E 79° 57′54.57 " उत्तर अक्षांश एवं पूर्व N 24 ° 35′9.08 " E 79° 57′22.18 " से N 24° 34′23.61 " E 79°57′25.20 " देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील - पन्ना
जिला - पन्ना
वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर
वनमंडल - पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना
वनखण्ड की सीमाएँ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
स०क्र०
खसरा न ०
ग्राम का नाम
अर्जित क्षेत्रफल (हे० में)
भूमिका वर्तमान मद
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
उत्तर मुनारा कमांक 1 से 11 तक ।
2.02
1
1
0.05
कटारी बिलहटा
78
कटारी बिलहटा
2
पूर्व- मुनारा कमांक 11 से 22 तक ।
0.27
93
3
म.प्र. शासन वन विभाग
0.19
96
दक्षिण मुनारा कमांक 22 से 41 तक ।
की
4
0.26
138
5
0.64
190
शासकीय भूमि
6
पश्चिम- मुनारा कमांक 41 से 46 एवं 1 तक ।
0.95
234
7
0.03
237
8
0.04
241
9
1.03
285
10
0.99
344
11
1.01
2/1
12
0.11
66/1
13
1.87
293
14
1.01
2/2
15
0.11
66/2
16
1.87
292
17
2.02
3
18
1.48
4
19
0.02
156
20
0.4
233/1
21
2.02
6
22
0.89
9
23
1.13
10
24
0.6
11
25
0.51
12
26 भाग 1 ]
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
2095 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
227 0.86
238 0.5
240 0.31
258 0.35
26 0.34
269 0.78
27 0.34
30 0.56
34 0.18
59 0.05
60 0.05
69 0.03
70 0.22
89 0.16
92 0.22
13 3.05
179/1 1.00
221 0.05
222 0.55
128/1 0.44
16/1 0.49
191/1 0.33
29 0.30
32/1 0.33
72 0.10
79 0.18
16/2 0.49
191/2 0.07
310 0.19
18/1 1.18
71 0.08
1.38
167 0.71
217/1 1.05
282 0.13
18/2 1.19
74 0.07
111/2 1.13
164 1.09
217/2 1.05
177 0.08
178 0.05
179/4 0.1
21 0.56
268/2 1.21
37 0.3
38 2.34
186 0.98
2096
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
23 0.35 280 0.83 87 0.22 88 0.22 90 0.09 25 2.66 55 0.35 179/2 0.30 268/1 1.22 281 0.12 28 0.31 75 0.14 31 2.24 35 0.43 58 0.20 81 0.16 179/3 0.41 268/3 1.21 32/2 0.33 128/2 0.10 192 0.27 33 0.29 73 0.07 127 0.33 39 2.02 52 0.12 256 0.44 257 1.58 56 0.14 300 0.94 302 1.08 57 0.19 62 0.07 63 0.02 83 0.02 84 0.07 99 0.88 67 0.24 76 0.09 116 0.48 117 0.40 129 1.09 137/1 0.13 77 0.07 86 0.22 118 0.42 119 0.44
भाग 1 ]
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
2097 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
187 0.8 228 0.6 266/2 0.63 339 2.02 80 0.04 294/1 0.38 85 0.18 114/2 0.14 229/1 0.41 91 0.13 298 1.87 110 0.84 284 0.62 326 0.55 112 0.13 271 0.44 317 0.12 318 0.9 319 0.35 113 0.68 195 2.02 208 0.30 286 1.05 114/1 0.08 266/1 0.64 114/3 0.13 137/2 0.18 229/2 0.42 115 0.27 122 0.28 123 0.19 124 0.18 348/107 1.04 120 0.78 215 1.7 325 0.31 121 0.35 134 0.23 141 0.21 272 0.32 125 0.44 161 0.24 131 0.48 132 0.44 143 0.08 133 0.22 152 0.03 182 0.39
2098
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
0.14
184
1.20
223
1.16
224
1.80
225
1.35
254
0.33
255
1.27
295
0.50
347/193
0.24
136
0.07
146
0.68
226
0.25
139
0.04
154
0.66
299
1.14
331
0.22
332
0.07
149
0.03
157
1.37
270
0.04
150
0.27
163
1.85
349/107
0.25
160
0.59
233/2
0.20
188/1
0.2
188/2
0.93
291/2
0.31
193
0.5
218
0.41
196
1.61
330
0.17
197
1.08
212
0.76
323
1.37
199
0.22
200
0.65
311
1.00
346
0.53
201
1.14
324
0.48
204
0.07
341/4
0.36
205
1.65
334
0.52
214
0.43
230
0.96
320
1.06
217/3 भाग 1 ]
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
2099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
231 0.42
321 0.95
343 0.53
239 1.00
244 0.09
245 0.86
242 0.36
253 0.31
263 1.28
246 0.56
247 0.32
248 0.36
251 0.78
249 2.02
259 1.17
260 0.78
261 0.77
262 0.58
267 0.67
264 2.02
265 2.02
287 0.98
297 1.04
289 1.15
290 0.87
291/1 0.92
294/2 0.41
294/3 0.41
294/4 0.41
294/5 0.41
296 0.42
301 1.6
306 0.20
328 0.29
341/1 0.26
337/1 0.34
337/2 0.33
337/3 0.34
337/4 0.33
337/5 0.08
338 0.25
341/2 0.56
341/3 0.56
342 2.02
345 2.02
योग:- 163.730
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2100
0.130
5
263
शासकीय
भूमि
कटारी कटारी
बिलहटा बिलहटा 7 0.570
264
8 0.400
265
14 1.840
266
40 5.010
267
43 0.030
268
44 0.040
269
45 0.190
270
46 0.230
271
47 0.110
272
48 0.060
273
49 0.150
274
50 0.390
275
51 0.160
276
53 0.220
277
54 0.150
278
64 0.030
279
65 0.020
280
41 0.350
281
42 0.040
282
36 0.050
283
15 2.770
284
17 0.380
285
19 1.420
286
20 0.920
287
22 10.770
288
24 0.250
289
61 0.830
290
82 0.020
291
68 0.090
292
94 0.180
293
95 0.180
294
97 0.040
295
98 0.210
296
100 0.570
297
101 0.390
298
102 0.140
299
103 0.220
300
104 0.090
301
105 2.528
302
107 7.770
303
126 0.280
304
130 0.040
305
135 0.030
306
140 0.020
307
151 0.220
308
142 0.070
309
144 0.010
310
148 0.020
311
भाग 1 ]
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
2101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
0.040
169
0.040
173
0.080
176
0.020
180
0.050
181
0.020
183
0.010
185
0.037
171
0.040
145
0.030
147
0.020
153
0.020
158
0.010
159
0.030
162
0.070
168
0.340
170
0.020
172
0.850
174
0.110
175
0.080
235
0.460
243
0.610
250
1.000
252
0.350
165
0.240
166
0.050
216
0.350
219
0.020
189
0.060
232
0.230
273
0.130
275
0.360
276
1.250
277
0.180
279
0.190
283
10.830
108
6.530
109
0.780
194
0.760
198
0.370
202
1.110
203
0.090
206
0.710
207
0.320
209
0.100
210
0.150
211
0.830
213
0.200
288
0.210
303
0.410
304 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2102
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
योग:-
कुल क्षेत्रफल
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
0.060
305
307
1.790
308
2.750
309
0.350
312
0.040
313
0.120
314
0.140
315
0.620
316
0.160
322
0.780
327
0.030
329
0.560
0.090
333
0.450
335
2.200
336
2.260
340
83.825
247.555
1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 247.555 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0053/ अ-20(3 ) वर्ष दिनांक 12.01.2023 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0018 /अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण । 2022-2023
2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील पन्ना, जिला- पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2024
क्र. FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस ( FOR ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024 - Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 20 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 20th March 2024
FOR/ 9 / 0001 / 2024- Sec - 3-10 (FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Katari - Bilahta N-24 ° 34' 51.92 " E - 79 ° 56' 2.63 " to N- 24 ° 34' 20.12 " E- 79 ° 57' 54.57 " North Latitude and N - 24 ° 35' 9.08 " E- 79 ° 57' 22.18 " to N - 24 ° 34' 23.61 " E- 79 ° 57 ' 25.20 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil - Panna
District - Panna
Forest Range - Amanganj Buffer
Forest Division - Panna tiger reserve panna
Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. Ν .
khasra No.
Present head of land
Area (Hectare)
Name of village
Nameof Proposed Forest Block
2.02
1
1 Katari-Bilahta
North- From Pillar No. 01 to 11 .
Katari- Bilahta
0.05
78
2
0.27
93
3
0.19
96
East- From Pillar No. 11 to 22 .
4
Govt. Land M.P. Government Forest Department
0.26
138
5
0.64
190
6
South- From Pillar No. 22 to 41 .
0.95
234
7
0.03
237
8
0.04
241
9
1.03
285
West- From Pillar No.. 41 to 46 and upto 01.
10
0.99
344
11
1.01
2/1
12
0.11
66/1
13
1.87
293
14
1.01
2/2
15
0.11
66/2
16
1.87
292
17
2.02
3
18
1.48
4
19
0.02
156
20
0.4
233/1
21
2.02
6
22
0.89
9
23
1.13
10
24 2104
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
[ भाग 1
11 0.6
12 0.5
227 0.9
238 0.5
240 0.3
258 0.4
26 0.3
269 0.8
27 0.3
30 0.6
34 0.2
59 0.1
60 0.1
69 0.0
70 0.2
89 0.2
92 0.2
13 3.1
179/1 1.0
221 0.1
222 0.6
128/1 0.4
16/1 0.5
191/1 0.3
29 0.3
32/1 0.3
72 0.1
79 0.2
16/2 0.5
191/2 0.1
310 0.2
18/1 1.2
71 0.1
1.4
167 0.7
217/1 1.1
282 0.1
18/2 1.2
भाग 1 ]
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
2105 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
74 0.1 111/2 1.1 164 1.1 217/2 1.1 177 0.1 178 0.1 179/4 0.1 21 0.6 268/2 1.2 37 0.3 38 2.3 186 1.0 23 0.4 280 0.8 87 0.2 88 0.2 90 0.1 25 2.7 55 0.4 179/2 0.3 268/1 1.2 281 0.1 28 0.3 75 0.1 31 2.2 35 0.4 58 0.2 81 0.2 179/3 0.4 268/3 1.2 32/2 0.3 128/2 0.1 192 0.3 33 0.3 73 0.1 127 0.3 39 2.0 52 0.1
2106
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
256 0.4 257 1.6 56 0.1 300 0.9 302 1.1 57 0.2 62 0.1 63 0.0 83 0.0 84 0.1 99 0.9 67 0.2 76 0.1 116 0.5 117 0.4 129 1.1 137/1 0.1 77 0.1 86 0.2 118 0.4 119 0.4 187 0.8 228 0.6 266/2 0.6 339 2.0 80 0.0 294/1 0.4 85 0.2 114/2 0.1 229/1 0.4 91 0.1 298 1.9 110 0.8 284 0.6 326 0.6 112 0.1 271 0.4 317 0.1
भाग 1 ]
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
2107 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
0.9
318
0.4
319
0.7
113
2.0
195
0.3
208
1.1
286
0.1
114/1
0.6
266/1
0.1
114/3
0.2
137/2
0.4
229/2
0.3
115
0.3
122
0.2
123
0.2
124
1.0
348/107
0.8
120
1.7
215
0.3
325
0.4
121
0.2
134
0.2
141
0.3
272
0.4
125
0.2
161
0.5
131
0.4
132
0.1
143
0.2
133
0.0
152
0.4
182
0.1
184
1.2
223
1.2
224
1.8
225
1.4
254
0.3
255
1.3
295 2108
177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
347/193 0.5
136 0.2
146 0.1
226 0.7
139 0.3
154 0.0
299 0.7
331 1.1
332 0.2
149 0.1
157 0.0
270 1.4
150 0.0
163 0.3
349/107 1.9
160 0.3
233/2 0.6
188/1 0.2
188/2 0.2
291/2 0.9
193 0.3
218 0.5
196 0.4
330 1.6
197 0.2
212 1.1
323 0.8
199 1.4
200 0.2
311 0.7
346 1.0
201 0.5
324 1.1
204 0.5
341/4 0.1
205 0.4
334 1.7
214 0.5
भाग 1 ]
215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
2109 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
230 0.4 320 1.0 217/3 1.1 231 0.4 321 1.0 343 0.5 239 1.0 244 0.1 245 0.9 242 0.4 253 0.3 263 1.3 246 0.6 247 0.3 248 0.4 251 0.8 249 2.0 259 1.2 260 0.8 261 0.8 262 0.6 267 0.7 264 2.0 265 2.0 287 1.0 297 1.0 289 1.2 290 0.9 291/1 0.9 294/2 0.4 294/3 0.4 294/4 0.4 294/5 0.4 296 0.4 301 1.6 306 0.2 328 0.3 341/1 0.3
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
2110
0.3
337/1
253
0.3
337/2
254
0.3
337/3
255
0.3
337/4
256
0.1
337/5
257
0.3
338
258
0.6
341/2
259
0.6
341/3
260
2.0
342
261
2.0
345
262
163.7
Total
0.1
5
Govt. Land
Katari - Bilahta
263
Katari- Bilahta
7 0.6
264
8 0.4
265
14 1.8
266
40 5.0
267
43 0.0
268
44 0.0
269
45 0.2
270
46 0.2
271
47 0.1
272
48 0.1
273
49 0.2
274
50 0.4
275
51 0.2
276
53 0.2
277
54 0.2
278
64 0.0
279
65 0.0
280
41 0.4
281
42 0.0
282
36 0.1
283
15 2.8
284
17 0.4
285
19 1.4
286
287 20 0.9
288 22 10.8
24 0.3
289
2111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
0.8
61
290
0.0
82
291
0.1
68
292
0.2
94
293
0.2
95
294
0.0
97
295
0.2
98
296
0.6
100
297
0.4
101
298
0.1
102
299
0.2
103
300
0.1
104
301
2.5
105
302
7.8
107
303
0.3
126
304
0.0
130
305
0.0
135
306
0.0
140
307
0.2
151
308
0.1
142
309
0.0
144
310
0.0
148
311
0.0
169
312
0.0
173
313
0.1
176
314
0.0
180
315
0.1
181
316
0.0
183
317
0.0
185
318
0.0
171
319
0.0
145
320
0.0
147
321
0.0
153
322
0.0
158
323
0.0
159
324
0.0
162
325
0.1
168
326
0.3
170
327 2112
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
0.0
172
0.9
174
0.1
175
0.1
235
0.5
243
0.6
250
1.0
252
0.4
165
0.2
166
0.1
216
219
0.4
0.0
189
0.1
232
0.2
273
0.1
275
0.4
276
1.3
277
0.2
279
0.2
283
10.8
108
6.5
109
0.8
194
0.8
198
0.4
202
203
1.1
0.1
206
0.7
207
0.3
209
0.1
210
0.2
211
0.8
213
0.2
288
0.2
303
0.4
304
0.1
305
1.8
307
2.8
308
0.4
309 2113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
Total
Grand Total
(A) Reason for publication of Notification : -
0.0 312
0.1 313
0.1 314
0.6 315
0.2 316
0.8 322
0.0 327
0.6 329
0.1 333
0.5 335
2.2 336
2.3 340
83.825
247.555
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 247.555 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0053/अ-20(3) वर्ष 2022-2023 dated 12.01.2023 and order passed in Case No. 0018/अ-82/ 2021-22 दिनांक 27.09.2023 dated 27.09.2023 , for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other reasons : Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue ) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under: - Individual Rights - There are no Individual rights on the said land . 1.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian
Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2114
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2024
क्रमांक / FOR/9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड डुंगरिया N 24 ° 29 ' 37.27 " E 79 ° 45' 41.48" से N 24° 29' 33.51 E 79 ° 46' 9.78" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 28 ' 51.2 " E 79° 45' 17.43 " से N 24° 28' 54.96 E 79 ° 45' 58.51 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना अनुसूची
तहसील -बिजावर
वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र. प्रस्तावित
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
4
3
1
2
डुंगरिया
1 डुंगरिया
म.प्र . शासन वन विभाग
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
7
6
5
उत्तर - मुनारा क्र. 01 से 20 तक ।
2.497
1/1
पूर्व- मुनारा क्र. 20 से 32 तक ।
3.116
25/3
दक्षिण- मुनारा क्र 32 से 36 तक ।
0.146
1/2/1
पश्चिम -मुनारा क्र. 36 से 40 एवं 1
तक ।
0.239
1/4
0.506
2
0.749
3
0.809
6
0.129
1/2/2
0.267
1/3
3.023
5
0.603
4
0.040
7
1.627
9
1.991
8
0.162
18/2
0.101
18/3
1.000
0.914
11/2
0.652
12
2.383
13
0.829
15
0.101
16/3
0.575
14 2115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
24 16/2 0.348
25 16/1/1 1.036
26 16/1/2 2.000
1 27 18/1 1.949
28 19/1 0.121
29 19/2/1 4.452
30 19/2/2 1.619
31 19/3/1 1.683
32 19/3/2 1.683
33 19/3/3 1.684
34 20 2.120
35 21 1.686
36 23 1.218
37 24 0.113
38 28 0.202
39 25/2 5.666
40 26 1.056
41 27 0.154
42 34 0.020
43 29 0.688
44 32 0.016
45 33 0.372
46 36 0.599
47 38 0.182
48 31 0.263
49 40 0.510
50 43/2 1.485
51 47/8/2 1.100
52 47/1 2.000
53 47/2 1.143
54 47/3 2.000
55 47/4 0.783
56 47/5 1.000
57 47/6 1.000
योगः- 64.410
58 डुंगरिया डुंगरिया 16/1/3 1.162
शासकीय बंजर
भूमि
59 49 9.264 60 50 6.362 61 51 5.684 62 10 0.040 63 11/1/2002 1.226 64 22 0.020
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2116
65
66
67
68
69
70
71 0.299
37
0.081
41
0.817
42
5.926
2.023
45/1
5.362
47/7
0.061
48
योगः-
38.327
102.737
कुल योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 102.737 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 0029/ अ--20 (1 )/ भूमि आवंटन / नजूल / 2022-23 दिनांक 20.12.2022 एवं न्यायालय कलेक्टर, छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 0014/ अ-82/ 2021-22 दिनांक 20.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित /नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर
वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार,
बिजावर जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 22 मार्च 2024
क्र. FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस ( FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024 - Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 22 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 22nd March 2024
No./ FOR/9 /0001 /2024 - Sec -3-10 (FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Dungariya N 24 ° 29' 37.27 " E 79 ° 45' 41.48 " to N 24 ° 29 ' 33.51 E 79 ° 46' 9.78 " North Latitude and N 24 ° 28' 51.2 " E 79° 45' 17.43 " to N 24° 28' 54.96 E 79° 45 ' 58.51 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil- Bijawar
District- Chhatarpur
Forest Range - Kishangarh Buffer
ForestDivision - Panna Tiger Reserve
Description of Boundaries
Details of Land Included
S.No.
Khasra No.
Area (Hectares)
Name of Village
Present head of land
Name of Proposed Forest Block
7
6
5
4
3
2
1
2.497
1/1
1
Dungariya
Dungariya
North From Pillar No. 01 to 20.
3.116
25/3
2
M.P. Govt . Forest Department
0.146
1/2/1
South From Pillar No. 20 to 32.
3
0.239
1/4
4
East From Pillar No. 32 to 36.
0.506
2
5
0.749
3
6
West From Pillar No. 36 to40 and 01 .
0.809
6
7
0.129
1/2/2
8
0.267
1/3
9
3.023
5
10
0.603
4
11
0.040
7
12
1.627
9
13
1.991
8
14
0.162
18/2
15
0.101
18/3
16
1.000
17
0.914
11/2
18
0.652
12
19
2.383
13
20
0.829
15
21
0.101
16/3
22
0.575
14
23
0.348
16/2
24
1.036
16/1/1
25
2.000
16/1/2
26 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2118
27 18/1 1.949
28 19/1 0.121
29
19/2/1 4.452
30 19/2/2 1.619
31 19/3/1 1.683
32 19/3/2 1.683
33 19/3/3 1.684
34 20 2.120
35 21 1.686
36 23 1.218
37 24 0.113
38 28 0.202
39 25/2 5.666
40 26 1.056
41 27 0.154
42 34 0.020
43 29 0.688
44 32 0.016
45 33 0.372
46 36 0.599
47 38 0.182
48 31 0.263
49 40 0.510
50 43/2 1.485
51 47/8/2 1.100
52 47/1 2.000
53 47/2 1.143
54 47/3 2.000
55 47/4 0.783
56 47/5 1.000
57 47/6 1.000
Total: - 64.410
58 Dungariya Dungariya 16/1/3 1.162
59 49 9.264
Barren
Govt. Land
60 50 6.362 61 51 5.684 62 10 0.040 63 11/1/2002 1.226 64 22 0.020 65 37 0.299 66 41 0.081
2119
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
0.817
42
67
5.926
68
2.023
69
45/1
5.362
70
47/7
71
0.061
48
Total: -
38.327
102.737
Grand Total : -
(A) Reason for publication of Notification :-
1. 1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016- FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 102.737 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0029/ अ-20 (1 )/ भूमि-आवंटन / नजूल / 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and order passed in Case No. 0014/अ-82/2021-22 dated 20.09.2023, for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons : Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -
1. Individual Rights Thereare no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest
Act1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2120
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश, भोपाल
कचनार ई -5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , भोपाल
क्र. 1571 - वि.यो. टी.डी.आर. (प्राप्ति क्षेत्र)-14- नग्रानि-2024
भोपाल , दिनांक 21 मार्च 2024
प्ररूप-2
{नियम 5 का उपनियम (एक) देखिए}
प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना
क्रमांक1571 / दि: 21/03 ) २५ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 क्रमांक (23 सन् 1973 ) की धारा -2 के खण्ड (णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, संचालक एतद् द्वारा भोपाल निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये अनुसार अधिसूचित करते हैं । अर्थात :
अनुसूची
(प्राप्तिक्षेत्र)
ग्राम
सरल क्र.
(2)
(1)
1 नगर पालिक निगम, भोपाल में सम्मिलित समस्त ग्राम खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (3)
41784.42
नगर पालिक निगम, भोपाल की सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के समस्त खसरे ।
टीप: उपरोक्त अधिसूचना के कॉलम -2 में उल्लेखित क्षेत्र " म.प्र. नगर पालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क एवं शर्ते) नियम, 2016" के तहत केवल प्रशमन के प्रयोजन के लिये " प्राप्ति क्षेत्र " होगा ।
मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम , 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी , उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाणपत्र जारी करेगा ।
2121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
क्र. 1573-वि.यो. - टी.डी.आर. (प्राप्ति क्षेत्र)-14- नग्रानि-2024
प्ररूप-2
{नियम 5 का उपनियम (एक) देखिए}
प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना
क्रमांकः 1573 दि. 21/03/2५ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 क्रमांक (23 सन् 1973 ) की धारा -2 के खण्ड (णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , संचालक एतद् द्वारा. इंदौर निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये अनुसार अधिसूचित करते हैं । अर्थात:
अनुसूची
(प्राप्तिक्षेत्र)
क्षेत्रफल
खसरा क्रमांक
ग्राम
सरल क्र.
(4)
(3)
(2)
(1)
281 वर्ग कि.मी 1
नगर पालिक निगम , इंदौर में सम्मिलित समस्त ग्राम
नगर पालिक निगम , इंदौर की सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के समस्त खसरे ।
टीप: उपरोक्त अधिसूचना के कॉलम -2 में उल्लेखित क्षेत्र " म.प्र. नगर पालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क एवं शर्ते) नियम, 2016 " के तहत केवल प्रशमन के प्रयोजन के लिये " प्राप्ति क्षेत्र " होगा ।
मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी , उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाणपत्र जारी करेगा ।
श्रीकांत बनोठ , वि.क.अ. सह-आयुक्त सह संचालक.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2122
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024
क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड विनैका N 24° 26' 34.426 " E 79 ° 39' 38.296" से N 24° 27' 56.385 E 79 ° 39' 38.561 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 27' 15.653 " E 79 ° 39 ' 13.874" से N 24° 27' 31.191 E 79° 40' 35.088" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना अनुसूची
तहसील -बिजावर
वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
प्रस्तावित
क्र.
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
4
3
2
1
विनैका
विनैका
1
म.प्र. शासन वन विभाग
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
खसरा क्र. क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
7
6
5
उत्तर मुनारा क्र. 01 से19 तक ।
0.008
10
पूर्व- - मुनारा क्र. 19 से 27 तक ।
9.523
14/1
दक्षिण मुनारा क्र. 27 से 120 तक ।
7.596
16
पश्चिम मुनारा क्र. 120 से 134 एवं 01 तक ।
0.413
17
8.422
19
प्रस्तावित वनखण्डों की सीमा में स्थित भूमि टुकड़ा क्रमांक 1 , 2 एवं 3 को छोड़कर
12.140 जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार है:-
20
9.105
21
टुकड़ा क्रमांक-1
30/1
2.388 उत्तर- मुनारा क्र. 135 से 136 तक ।
46/1
पूर्व- मुनारा क्र . 136 तक ।
8.394
दक्षिण- मुनारा क्र.136 से 137 तक ।
47/1
0.186
पश्चिम मुनारा क्र. 137 से 135 तक ।
48/1
5.998
टुकड़ा क्रमांक-2
16.188
49
उत्तर मुनारा क्र. 139 से 140 तक ।
8.806
50
पूर्व- मुनारा क्र. 140 से 142 तक ।
10.915
51
दक्षिण- मुनारा क्र. 142 से 138 तक ।
पश्चिम मुनारा क्र. 138 से 139 तक ।
10.133
53
0.404
56/1
टुकड़ा क्रमांक-3
0.256
58/1
उत्तर मुनारा क्र. 143 से 144 तक ।
पूर्व- मुनारा क्र. 144 से 146 तक ।
0.126
59/1
दक्षिण मुनारा क्र. 145 से 146 तक।
0.073
60/1
पश्चिम मुनारा क्र. 146 से 143 तक ।
1.324
61/1
0.037
62/1
9.065
63
1.680
64
0.113
66 भाग 1 ]
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
2123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
0.761 67
1.413 68
6.333 69/1
8.862 70
5.158 71
9.043 73
0.129 74
6.191 77
14.326 78
5.816 79
6.070 80
8.502 81
8.341 82
11.707 83
6.831 84
22.950 85
0.166 86
0.219 87
1.121 88
0.696 90
0.854 91
0.943 92
0.279 93
0.219 95
0.109 96
0.943 97
0.307 98
0.534 99
0.328 100
3.427 102
7.976 103
3.796 104
0.328 105
3.658 106
0.344 107
0.049 120
0.295 121
0.024 122
0.291 136
3.848 137
0.094 138
0.117 139
1.534 140
0.117 165
0.490 166
0.049 167
0.134 168
3.877 169
11.084 170
8.485 171 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024 2124
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
5.929 172/1
3.532 173
2.998 174
0.931 175
0.214 184
0.369 185
0.502 186
0.809 187
1.279 188
0.308 190
319.332 योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 319.332 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र 0010/अ-20(1 )/ भूमि आवंटन/ नजूल/2023-24 दिनांक 28.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024
क्र. FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 26 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 26th March 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Bineka N 24 ° 26' 34.426 " E 79° 39 ' 38.296 " to N 24° 27' 56.385 E 79 ° 39' 38.561 " North Latitude N 24° 27 ' 15.653 " E 79 ° 39' 13.874 " to N 24 ° 27' 31.191 E 79° 40' 35.088 " East Longitude.
District- Chhatarpur
Forest Division - Panna Tiger Reserve SCHEDULE
Tahsil- Bijawar
ForestRange - Kishangarh Buffer
Description of Boundaries
Details of Land Included
Name of
S.No.
Name of Village
Present head of land Proposed Forest Block
4
3
2
1
Bineka
Bineka
1
2
M.P. Govt . Forest Department
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Khasra No.
Area (Hectares)
7
6
5
0.008 North From Pillar No. 01 to 19 .
10
9.523 South From Pillar No. 19 to 27. 14/1
East- From Pillar No. 27 to 120.
7.596
16
0.413
17
West From Pillar No. 120 to 134 and 01 .
8.422
19
12.140
20
9.105
21
Patch No. 1 , 2 and 3 are excluded from proposed forest Block asfollow: -
30/1
2.388
46/1
8.394
Patch No. 1
47/1
0.186
North From Pillar No. 135 to 136.
48/1
5.998 South From Pillar No. 136 .
16.188
49
East From Pillar No. 136 to 137.
West From Pillar No. 137 to 135.
8.806
50
10.915
51
Patch No. 2
10.133
53
North From Pillar No. 139 to 140 .
0.404
56/1
South From Pillar No. 140 to 142 .
0.256 East- From Pillar No. 142 to 138 .
58/1
From Pillar No. 138 to 139 .
West
0.126
59/1
0.073
60/1
Patch No. 3
1.324
61/1
North From Pillar No. 143 to 144 .
0.037
62/1
South From Pillar No. 144 to 145 .
9.065 East From Pillar No. 145 to 146 .
63
West From Pillar No. 146 to 143 .
1.680
64
0.113
66
0.761
67
1.413
68
6.333
69/1
8.862
70 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2126
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
5.158 71
9.043 73
0.129 74
6.191 77
14.326 78
5.816 79
6.070 80
8.502 81
8.341 82
11.707 83
6.831 84
22.950 85
0.166 86
0.219 87
1.121 88
0.696 90
0.854 91
0.943 92
0.279 93
0.219 95
0.109 96
0.943 97
0.307 98
0.534 99
0.328 100
3.427 102
7.976 103
3.796 104
0.328 105
3.658 106
0.344 107
0.049 120
0.295 121
0.024 122
0.291 136
3.848 137
0.094 138
0.117 139
1.534 140
0.117 165
0.490 166
0.049 167
168
0.134
3.877 169
11.084 170
8.485 171
172
5.929 2127 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024 भाग 1 ]
76
77
78
79
80
81
82
83
84
3.532 173
2.998 174
0.931 175
0.214 184
0.369 185
0.502 186
0.809 187
1.279 188
0.308 190/1
Total:- 319.332
(A) Reason for publication of Notification : -
1.In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 167.740 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0010/ अ-20 (1 ) वर्ष 2023-24 dated 28.9.2023 of Collector Chhatarpur, for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other reasons: Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -
1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest
Act1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2128
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2024
क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड रायचौर N 24° 24' 45.518 " E 79 ° 42' 50.084 " से N 24° 25' 57.764 E 79° 41' 59.345" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 25' 44.738 " E 79 ° 41 ' 38.602 " से N 24° 25 ' 1.668 E 79° 43 ' 7.839 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना
क्र. प्रस्तावित
अनुसूची
तहसील -बिजावर
वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
2
3
4 1
1
रायचौर
रायचौर
म.प्र . शासन वन विभाग
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
खसरा क्र .
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
7
6
5
143
6.151
उत्तर मुनारा क्र. 37 से 42 एवं 43 से 1 एवं 1 से 27 तक ।
1.509
205
0.587
243
पूर्व- मुनारा क्र. 27 से नाला होते हुये मुनारा क्र. 28 तक ।
0.219
244
2.719
245
दक्षिण- मुनारा क्र. 28 से 34 तक । पश्चिम- मुनारा क्र. 34 से 37 तक।
0.182
246
1.263
247
248
0.142
प्रस्तावित वनखण्ड की सीमा में स्थित भूमि के टुकड़े को छोड़कर, जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार है:-
8.159
277
3.035
278
289
4.602
उत्तर मुनारा क्र. 76 से 80 एवं मुनारा क्र. 80 से 44 होते हुए मुनारा क्र. 47 तक ।
6.07
290
पूर्व- मुनारा क्र. 47 से 57 तक ।
4.36
291
दक्षिण मुनारा क्र. 57 से 66 तक ।
1.174
292
पश्चिम- मुनारा क्र. 66 से 76 तक ।
6.989
293
294
2.453
5.516
295
296
3.339
1.457
297
1.052
131/1
2.171
142/1/1
7.094
196/2
0.214
196/3 भाग 1 ]
24 25 26 27 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
2129 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
196/4 0.121 196/5 0.405 196/6 0.405 197/1 15.985 198/12 0.595 198/13 0.057 198/14 0.348 198/8/1/1 3.007 198/9 0.405 199/2/1 11.047 200/1 7.98 201/2 2.833 201/3 2.833 202/1/2 6.839 203/1/3 1.011 204/1/2/3 5.457 225/1/1 0.061 239/1/1 8.976 240/1 3.869 240/2 0.304 240/4/1 0.227 241/1 0.162 241/3 1.003 242/1 3.258 249/1 4.658 260/1/1 8.935 260/2 0.283 261/1/1 1.886 261/2 1.202 261/3 1.011 262/1/1/1 3.874 262/2 0.19 262/3 0.405 263/1/1 4.766 263/2 0.526 279/1 1.574 योगः- 176.955
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
2130
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 176.955 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र 0010/ अ-20 (1 )/ भूमि आवंटन/ नजूल / 2023-24 दिनांक 28.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर , जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार हैः-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024
क्र. FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024 - Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 26 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 26th March 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Raychor N 24 ° 24' 45.518 " E 79 ° 42' 50.084 " to N 24° 25 ' 57.764 E 79 ° 41 ' 59.345 " North Latitude N 24 ° 25 ' 44.738 " E 79 ° 41 ' 38.602" to N 24 ° 25 ' 1.668 E 79 ° 43 ' 7.839 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil- Bijawar
District- Chhatarpur
Forest Range - Kishangarh Buffer
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Description of Boundaries
Details of Land Included
Name of
S.No.
Area (Hectares)
Khasra No.
Present head of land
Name of Village
Proposed Forest Block
7
6
5
4
3
2
1
North
6.151
143
1
Raychor
Raychor
From Pillar No. 37 to 42 and 43 to 1 and 1 to 27 .
1.509
205
2
East-
M.P. Govt . Forest Department
0.587
243
From Pillar No. 27 via Nala to From Pillar No. Till 28 .
3
0.219
From Pillar No. 28 to 34 .
South
244
4
From Pillar No. 34 to 37.
West
2.719
245
5
0.182
246
6
1.263
247
7
0.142
248
Path of the Land excluded from the proposed forest block whose boundaries are as follows: -
8
8.159
277
9
3.035
278
10
North From Pillar No. 76 to 80 and througha Pillar No. 80 to 44
4.602
289
11
upto Pillar No. 47
6.07
290
From Pillar No. 47 to 57 12
East-
4.36
From Pillar No. 57 to 66
291
South
13
From Pillar No. 66 to 76
West
1.174
292
14
6.989
293
15
2.453
294
16
5.516
295
17
3.339
296
18
1.457
297
19
1.052
131/1
20
2.171
142/1/1
21
7.094
196/2
22
0.214
196/3
23
0.121
196/4
24
0.405
196/5
25
0.405
196/6
26
15.985
197/1
27 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2132
28 198/12 0.595
29 198/13 0.057
30 198/14 0.348
31 198/8/1/1 3.007
32 198/9 0.405
199/2/1 11.047
33
34 200/1 7.98
35 201/2 2.833
36 201/3 2.833
37 202/1/2 6.839
203/1/3 1.011
38
39 204/1/2/3 5.457
40 225/1/1 0.061
41 239/1/1 8.976
42 240/1 3.869
43 240/2 0.304
240/4/1 0.227
44
45 241/1 0.162
46 241/3 1.003
47 242/1 3.258
249/1 4.658
48
49 260/1/1 8.935
50 260/2 0.283
261/1/1 1.886
51
52 261/2 1.202
53 261/3 1.011
54 262/1/1/1 3.874
55 262/2 0.19
56 262/3 0.405
57 263/1/1 4.766
58 263/2 0.526
59 279/1 1.574
Total 176.955
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt . of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 176.955 hectare transferred /mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0010 / अ-20 (1 ) वर्ष 2023-24 dated 28.9.2023 of Collector Chhatarpur , for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest
Act1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.
2133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2024
क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024- Sec - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड सुरई N 24° 25 ' 3.905 " E 79 ° 43' 6.563 " से N 24° 26' 42.208 E 79 ° 43' 44.688 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 26' 2.549 " E 79° 42' 21.073 " से N 24° 26' 14.189 E 79 ° 44' 5.291 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना अनुसूची
तहसील -बिजावर
वन परिक्षेत्र - किशनगढ़ बफर
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र. प्रस्तावित
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
4
3
2
1
1
सुरई
सुरई
म.प्र . शासन वन विभाग
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
खसरा क्र. क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
7
6
5
4
3.441
उत्तर प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 5 तक ।
5
10.011
6
12.141
पूर्व- वनखण्ड बिला के मुनारा क्र. 46, 45, 44 तक एवं प्रस्तावित वनखण्ड सुरई के मनारा क्र . 6 से 25 तक ।
7
4.617
दक्षिण प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 25 से 31 तक ।
8
12.141
पश्चिम मुनारा क्र. 31 से 104 तक एवं नाला होते हुये मुनारा क्र. 1 तक ।
9
12.141
10
12.141
28.440
12
0.530
12.140
14
16.187
15
16
8.093
16.187
17
18
9.647
19
6.839
20
12.140
21
6.070
22
3.282
23
0.890
0.376
24 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
2134
21 25 4.741
22 26 8.093
23 27 6.115
24 28 7.843
!
25 29 2.707
26 30 0.243
27 31 0.113
28 34 0.384
29 35 0.495
30 39 0.442
31 40 0.093
32 41 0.049
33 45 0.501
34 46 0.061
35 50 0.166
36 51 0.183
37 52 2.894
38 72 2.326
39 100 1.011
40 101 0.089
41 102 0.040
42 103/1 0.935
43 104 0.057
44 105 0.247
45 106 0.154
46 107/4 1.747
47 108 0.967
48 109 1.149
49 112 8.754
50 117/1 8.781
51 118/1 17.984
52 118/5 0,380
53 118/17 0.352
54 120/1 9.910
55 4.828
56 122/1/1 7.781
57 221 4.079
58 222/1 7.429
59 222/7 0.304
60 223 5.974
61 224 0.299
2135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
0.364
231
62
7.126
361/1
63
11.796
363
64
7.851
364
65
4.579
365/4
66
366
0.539
67
367
0.733
68
7.413
368
69
12.019
369
70
360.574
योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 360.574 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र 0010 / अ-20 (1 ) / भूमि आवंटन / नजूल / 2023-24 दिनांक 28.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित
किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 26 मार्च 2024
क्र. FOR-9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024- Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 26 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2136
Bhopal , the 26th March 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Surai N 24° 25' 3.905 " E 79 ° 43' 6.563 " to N 24 ° 26 ' 42.208 E 79 ° 43 ' 44.688 " North Latitude N 24° 26' 2.549 " E 79 ° 42' 21.073 " to N 24 ° 26' 14.189 E 79 ° 44' 5.291 " East Longitude.
SCHEDULE
District- Chhatarpur
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Tahsil- Bijawar
Forest Range - Kishangarh Buffer
Description of Boundaries
Details of Land Included
S.No.
Khasra No.
Name of Village
Present head of land Name of Proposed Forest Block
4
3
2
1
Surai
Surai
1
2
M.P. Govt . Forest Department
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Area (Hectares)
7
6
5
Munara No. From 01 to 5.
North
4
3.441
South
10.011
5
6
12.141
4.617
7
Munara No. of Vanakhand Bila. 46 , 45, 44 and Manara No. ofproposed forest block Surai . From 6 to 25.
8
12.141 East- West
12.141
9
Munara No. From 25 to 31 . Munara No. From 31 to 104 and via drain , Munara No. Till 1 .
12.141
10
28.440
12
0.530
12.140
14
15
16.187
8.093
16
17
16.187
18
9.647
6.839
19
12.140
20
6.070
21
3.282
22
23
0.890
0.376
24
4.741
25
26
8.093
27
6.115 भाग 1 ]
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
2137 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
28 7.843
29 2.707
30 0.243
31 0.113
34 0.384
35 0.495
39 0.442
40 0.093
41 0.049
45 0.501
46 0.061
50 0.166
51 0.183
52 2.894
72 2.326
100 1.011
101 0.089
102 0.040
103/1 0.935
104 0.057
105 0.247
106 0.154
107/4 1.747
108 0.967
109 1.149
112 8.754
117/1 8.781
118/1 17.984
118/5 0.380
118/17 0.352
120/1 9.910
4.828
122/1/1 7.781
221 4.079
222/1 7.429
222/7 0.304
223 5.974
224 0.299
231 0.364
361/1 7.126
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2138
11.796
363
64
7.851
364
65
4.579
365/4
66
0.539
366
67
367
0.733
68
368
7.413
69
369
12.019
70
360.574
Total: -
(A) Reason for publication of Notification :-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FCdated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 360.574 hectare transferred /mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0010 /अ-20 (1 ) वर्ष 2023-24dated 28.9.2023 of Collector Chhatarpur, for the purpose of compensatory afforestation .
2.Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.
2139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर
Jabalpur the 2nd January, 2024 It is also directed that Shri Kaushlendra Sing
Bhadauriya , I District & Additional Sessions Judge ,
Barwah who was directed to hold sitting at Sanawad
No. A- 27. In partial modification to tentative list of (DistrictMandleshwar ) in addition to his place of Postitng
Holiday issued for District Judiciary vide Registry Order for a period of 20 days in a month for holding Link
No.A-8775 dated 28th December 2023 , 13th January, 2024 Court, will henceforth hold sitting at Barwah only on all
(2nd Saturday) is declared as a holiday for the District working days in a month . The sitting of Barwah-
Judiciary ofMadhya Pradesh on account of 10th Biennial Sanawad Link Court is hereby discountinued.
Conference scheduled for 13th & 14th January, 2024 at
Ravindra Bhawan , Bhopal . माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार ( डिस्ट्रिक्ट इसटेब्लिशमेंट) .
In lieu of aforesaid holiday, 20th January , 2024
(Holiday) shall be a working day for the District Judiciary जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2024
ofMadhya Pradesh .
क्र. बी-377-दो-2-84-2023.-श्री आशुतोष अग्रवाल, रजिस्ट्रार
By order of Hon'ble Chief Justice , (विजिलेंस) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 9 से
MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General . 22 दिसम्बर 2023 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 से 25
जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2024 दिसम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की
अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. ए- 1287- तीन- 10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष अग्रवाल , रजिस्ट्रार
जाता है कि श्री सिराज अली , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र
न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , नर्मदापुरम (विजिलेंस) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को जबलपुर पुनः
पदस्थापित किया जाता है.
जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान नर्मदापुरम के अतिरिक्त सिवनी
मालवा में प्रत्येक माह में दस दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान , नर्मदापुरम में ही प्रमाणित किया जाता है कि श्री आशुतोष अग्रवाल, उपरोक्तानुसार
बैठक करेंगे. नर्मदापुरम- सिवनी मालवा श्रृंखला न्यायालय की बैठक अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( विजिलेंस ) के पद पर कार्यरत
एतद्वारा समाप्त की जाती है. रहते .
यह भी निर्देशित किया जाता है कि श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया, जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2024
तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बड़वाह ( जिला क्र. A- 231-दो- 2-63-2022 .- श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी
मण्डलेश्वर ) जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान बड़वाह के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (M ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक
सनावद में प्रत्येक माह में 20 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला 16 से 19 जनवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15
समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, बड़वाह में ही जनवरी 2024 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं
बैठक करेंगे . बड़वाह- सनावद श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की
समाप्त की जाती है. अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार
No. A- 1287 - III - 10-42-75. It is hereby directed that (M) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः
Shri Siraj Ali , IInd Additional Judge to the Court of Ist पदस्थापित किया जाता है.
District & Additional Sessions Judge, Narmadapuram who
was directed to hold sitting at Seoni Malwa in addition अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
to his place of Posting for a period of 10 days in a month से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
for holding Link Court, will henceforth hold sitting at
Narmadapuram only on all working days in a month. प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार
The sitting of Narmadapuram -Seoni Malwa Link अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M ) , के पद पर कार्यरत
Court is hereby discountinued . रहते .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2140
जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2024 जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2024
क्र. C-923- दो - 2-3-2024.- श्री अभिषेक कुमार पटेल, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 से 30 जनवरी 2024 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. C- 1785- दो- 2-63-2022.- श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार (M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 19 फरवरी से 23 मार्च 2024 तक, चौंतीस दिन का सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश ( Leave Preparatory to Retirement) स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक कुमार पटेल , डिप्टी रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार (M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश (Leave Preparatory to Retirement) काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभिषेक कुमार पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 29 जनवरी 2024
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) , के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 20 फरवरी 2024 क्र. C-997-दो- 2-57-2012.- श्री यू. एस. दुबे , Advisor to Hon'ble Chief Justice, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 से 30 जनवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. C-2204-दो-2-7-2024.- श्री रवि शंकर डेकाटे, ओ.एस.डी. (A/c) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 7 से 17 फरवरी 2024 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे, Advisor to Hon'ble Chief Justice, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर डेकाटे , ओ.एस.डी. (A/c ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो Advisor to Hon'ble Chief Justice , के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2024
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर डेकाटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. (A/c ) , के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2024 क्र. C- 1499-दो -2-36-2022.- श्री संदीप शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जे. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 से 27 जनवरी 2024 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री संदीप शर्मा , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( जे. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. C- 2281-दो-3-420-1980- भाग सोलह.- श्री अजय पवार, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2024 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 255 दिवस ( दो सौ पचपन दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ6-1-2018- नियम- चार, दिनांक मार्च 2019 में दिये गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. 8 कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संदीप शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( जे . ) के पद पर कार्यरत रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
वर्ष माह
गणना- पत्रक
कुल माह 14 07 175
2. एकीकृत म. प्र. की सेवा में नियुक्ति दिनांक12-03-1986 से छ.ग. विभाजन दिनांक 31-10-2000 तक.
1. श्री अजय पवार, : सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर का नियुक्ति दिनांक : 12-03-1986
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-01-2024
3. मध्यप्रदेश राज्य की सेवा दिनांक 01-11-2000 से सेवानिवृत्ति दिनांक 31-01-2024 वर्ष माह कुल माह 23 03 279 तक.
जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2024 3. नियुक्ति दिनांक 12-03-1986 से दिनांक 09-03-1987 तक : 00 वर्ष 11 माह 09 दिन. कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 36 वर्ष 10 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. 19दिन.
क्र. A- 201- दो- 3-127-2009.- श्री राजीव कर्महे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जितअवकाश में से दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
5. कालम (3 ) में अंकित अवधि : 1 × 15 =15 हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से). दिन.
36-18 × 15=270 दिन.
क्र. A- 203-दो- 2-52-2021 .- श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 28 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से तथा सरल क्रमांक 4 के स्तंभ 3 में 6 माह से अधिक होने पर 7 दिन गणना में लिये जायेंगे ) .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 285 दिन
8. घटाईयेः- सेवा के दौरान लिया 30 दिन गया अवकाश समर्पण का लाभ.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश : 255 दिन समर्पण की पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2024 को शेष अर्जित अवकाश 272दिन).
क्र. A- 205- दो- 2-46-2023 .- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 29 से 30 दिसम्बर 2023 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
श्री अजय पवार, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के अवकाश नगदीकरण प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ-25-202-2000- पी.डब्ल्यू.सी. चार , दिनांक 30-10-2000 के अनुसार एकीकृत मध्यप्रदेश ( छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व ) एवं मध्यप्रदेश ( छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात्) की सेवा का विवरण निम्नानुसार है :-
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
विभाजन-पत्रक
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
1. कुल सेवा नियुक्ति दिनांक 12-03-1986 से सेवानिवृत्ति वर्ष माह कुल माह 1037 454 31-01-2024 तक.
[ भाग 1 2143
भाग 1 ] 2142 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2024
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल, उपरोक्तानुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद क्र. C-515-दो-2-73-2022.- श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल , प्रधान
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को मध्यप्रदेश शासन , पर कार्यरत रहते.
पर कार्यरत रहते.
क्र. बी- 375-दो- 2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए)
न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 9 से 11 जनवरी 19-03- इक्कीस-ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक क्र. बी-366-दो-2-36-2021 .- श्री आनंद कुमार तिवारी , प्रधान
2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. क्र. A- 212-दो-2-22-2023 .- श्री सुनील कुमार जैन , अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 2 से 3 जनवरी
प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023
विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) 19- अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक
कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है. 03-इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर की जाती है.
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं क्र. C-511-दो- 2-52-2021 .- श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान
को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 23 जनवरी से 1 सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
जाती है. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार फरवरी 2024 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते . जाता है . से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. बी- 362-दो- 2-53-2022.- श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान
न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान जिला
क्र. C-449-दो- 3-127-2009.- श्री राजीव कर्महे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार
2023 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
28 से 30 दिसम्बर 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को मध्यप्रदेश शासन, विधि जाता है.
पर कार्यरत रहते.
स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) 19-03- अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
25 दिसम्बर 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. क्र. बी- 368- दो- 2-15-2019 .- श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला
के अंतर्गत दिनांक 16 दिसम्बर 2021 से 15 दिसम्बर 2023 तक, दिसम्बर 2023 के एवं दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 30 दिसम्बर 2023 तक,
अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार
अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही
को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की पर कार्यरत रहतीं. अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी
जाती है. अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान
कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है. क्र. C-447-दो-2-15-2019 .- श्री एम . के. जैन, प्रधान जिला कीजाती है. क्र. C-513- दो- 2-2-2023.-श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान जिला
एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2023 शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दिनांक 24 से 31 जनवरी 2024 तक, अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन , प्रधान जिला एवं सत्र
तक के अर्जित अवकाश तथा दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2023 तक भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है . आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं
पूर्व मिलता था. करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक
सत्र न्यायाधीश , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है. कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. जैन, उपरोक्तानुसार
भोपाल के आदेश क्र. 3-( ए) 19-03-इक्कीस-ब ( एक ) , दिनांक
15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
क्र. बी-364-दो- 2-2-2023.- श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला पर कार्यरत रहते. प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार
एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2023 क्रमांक 3666- इक्कीस- ब ( एक ) -2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. पर कार्यरत रहते.
तक, दो दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 क्र. बी- 373-दो-2-50-2015.- श्री सुरेश चन्द्र पाल , प्रधान
दिसम्बर 2023 के, एक दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पन्ना को दिनांक 28 से 30 दिसम्बर
में दिनांक 29 दिसम्बर 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और क्र. C-443-दो- 2-30-2023.- श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान जबलपुर , दिनांक 16 जनवरी 2024
2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना को दिनांक 10 से 18 नवम्बर साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 के एवं क्र. A- 229-दो-2-28-2019.- श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान
25 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का दिनांक 1 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और
अनुमति प्रदान की जाती है. उपयोग करने के कारण वर्ष 2023 से 2027 तक की ब्लाक अवधि अनुमति प्रदान की जाती है. विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03-
हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 )
की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश ,
सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है. भोपाल के आदेश क्र. 3-( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक कुटुंब न्यायालय , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है . वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को
15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
क्रमांक अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 6- इक्कीस ब ( एक) -2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में जाती है.
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2144
जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2024
क्र. A-412- दो- 2-73-2023 .- श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-
1. दिनांक 12 से 19 जनवरी 2024 तक आठ दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
क्र. A-398- दो -2-57-2020.- श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 27 जनवरी 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 जनवरी 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
2. दिनांक 16 से 20 जनवरी 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A-408-दो- 2-80-2023.- श्री रामजी गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रतलाम को दिनांक 11 से 16 दिसम्बर 2023 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जातीं है.
अवकाश से लौटने पर श्री रामजी गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. A-414-दो-2-34-2023 .- श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकश स्वीकृत किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामजी गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A-410-दो- 2-31-2018 .- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2023 तक, पाँच दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 31 दिसम्बर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2024
अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. C-902-दो-2-51-2020.-श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J - III) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट ( स्थापना) को दिनांक 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J- III) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
2145
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J - III) , के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-914-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्रीमती सुरभि मिश्रा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस- ब( एक) -2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम-20 ए के अनुसार- श्रीमती मिश्रा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश 262
अर्द्धवेतन अवकाश 38
योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 262 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. X 38 30
क्र. C- 916- दो- 2-15-2019.- श्री एम . के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 9 से 10 जनवरी 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-921-दो- 2-52-2021 .- श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. C-925-दो- 2-60-2021 .-कु. प्रतिभा साठवणे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03 - इक्कीस-ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 2 दिसम्बर 2021 से 1 दिसम्बर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर
ग्वालियर , दिनांक 19 जनवरी 2024
क्र.-197- स्था.- श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 8 से 10 जनवरी 2024 तक कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जनवरी 2024 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार देशमुख, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो मुख्य ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2146
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 29 फरवरी 2024 कमांक. C / 2462 /
तीन-6-4/57 भाग-40
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम कमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अपनी अधिसूचना क्रमांक ए/ 1802 / तीन-6-4 / 57 भाग -40 दिनांक 13.04.2022 को अतिष्ठित करते हुए सुश्री मृणालिनी सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जबलपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-1/5/96/21 - बी (1 ) दिनांक 3 मार्च 2011 द्वारा जबलपुर, कटनी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़ , दमोह, नर्मदापुरम, हरदा, छतरपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सिवनी, मण्डला, शहडोल , सीधी, सागर, सतना, पन्ना, डिण्डोरी, उमरिया, अनूपपुर और सिंगरौली जिलों की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का अधिनियम क्रमांक -49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधों, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, के विचारण करने हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिए विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है ।
न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में रहेगा ।
In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. A/ 1802 / III- 6- 4/57-40 dated 13th April 2022 , the High Court of Madhya Pradesh appoints Sushri Mrinalini Singh , Judicial Magistrate , First Class , Jabalpur to be the Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate First Class (Specially for C.B.I. Cases ) established by the Government of Madhya Pradesh vide Law & Legislative Affairs Department Notification No. F - 1 / 5 / 96/ 21 - B ( 1 ) , dated 03rd March , 2011 for the areas comprising the Districts Jabalpur, Katni , Balaghat , Betul , Chhindwara , Tikamgarh , Damoh , Narmadapuram , Harda , Chhatarpur , Narsinghpur , Rewa , Seoni , Mandla , Shahdol , Sidhi , Sagar , Satna , Panna , Dindori , Umaria , Anuppur and Singrauli for trial of offences investigated by the Special Police Establishment Act , 1946, except those specified in Chapter - III of Prevention of Corruption Act , 1988 (49 of 1988) .
The Head quarter of the Court shall be at Jabalpur .
2147
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
C / 2464 /
No.
III-6-5/14
In exercise of the powers conferred u/ s 11 (2) of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act no . 2 of 1974) and all other enabling provisions , the Judicial Magistrate First Class specified in column no . (2) is hereby designated to deal with the cases in respect of offences relating to VYAPAM Scam matters and other matters linked thereto , investigated by the Central Bureau of Investigation , by Special Task Force or by Local Police Stations for area specified in the corresponding entries in column no . (4) thereof. The Headquarter of the Courts will be at the places mentioned in column no . (3 ) .
This Notification is being issued by making partial amendment in Notification No. A/ 1919 dated 21.04.2022 Kissued in this regard in respect of designating Court of Judicial Magistrate First Class , Jabalpur for dealing with cases in respect of offences relating to VYAPAM Scam matters for the places mentioned in the following table .
TABLE
Territorial Jurisdiction
Name of Court
S. No.
Head Quarter
(4)
(3)
(2)
(1)
1.
Jabalpur
Smt. Anuja Shrivastava , JMFC , Jabalpur
Jabalpur , Chhatarpur, Narsinghpur , Damoh , Seoni , Satna , Panna, Shahdol , Katni , Anuppur, Mandla, Sagar, Chhindwara , Rewa, Sidhi , Balghat, Dindori , Umaria and Singrauli [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2148
No. C / 2466 /
III -10-40/ 78
In exercise of the powers conferred by sub- section 2 of the Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) the Court of the Judicial Magistrate First Class specified in the column no . (3) of the table below to be the Presiding Officers of the Courts for trial of cases relating to Economic Offences (as described in the Schedule of the notification of the State Government no . F.No. 1-8-79 -ΧΧΙ ( 1 ) - dated 28th June , 2007) .
The Headquarters of the said designated Courts shall be at the place of posting shown in column no . (2) and the jurisdiction shall extend to the area of the Revenue Districts shown in column no . (4) in the table below .
TABLE
14s.
Place
Area of Jurisdiction
Name of Judicial Officer
No.
(3)
(2)
(1)
Jabalpur
1
(4)
Sushri Mrinalini Singh, JMFC , Jabalpur Jabalpur , Katni , Damoh , Mandla , Dindori , Rewa , Satna, Sidhi , Singrauli , Sagar , Panna, Chhatarpur , Shahdol , Umaria & Anuppur
This Notification has been issued in supersession of earlier Notification no . A/ 1835 dated 18.04.2022 .
2149
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
भाग 1 ]
No C / 2468 / (Railway) ПІ-6-3/ 57 - IX
In exercise of the powers conferred by sub - Section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh hereby appoints the Judicial Magistrate First Class mentioned in Column No. 2 of the table below to be the Presiding Officer of the Court of Special Magistrate established by the Government of Madhya Pradesh for the trial of offences of Railway Property (Unlawful Possession) Act , 1966 (No. 29 of 1966) and under Section 137 to 147 , 150 to 157, 159 to 168 , 172 to 176 of the Indian Railways Act , 1989 ( Act No. 24 of 1989) and for all other penal provisions of this Act in which Judicial Magistrate First Class is authorised to take cognizance , arising out of territorial jurisdiction of Railway Lands running through the territories of Revenue Districts shown in Column No. 4 of the said table with effect from the date of assumption of charge by the Magistrates . The Headquarter of the Court will be as mentioned in Column no . 3 of the table .
This notification is being issued by making partial amendment in earlier notification no . A/ 1798 dated 13.04.2022 issued in this regard .
TABLE
Territorial Jurisdiction
Headquarter
S. No.
Judicial Magistrates
(1)
(3)
(2)
4
Bhopal Shri Anurag Khare , JMFC , Bhopal
(4)
Bhopal , Sehore , Ujjain, Guna, Ashoknagar , Indore , Shajapur , Ratlam , Khandwa Burhanpur Sagar , Vidisha , Narmadapuram , Harda, Betul, Gwalior , Jabalpur , Satna , Morena , Narsinghpur , Rewa, Neemuch , Bhind , Katni , Chhatarpur , Shahdol , Umaria, Chhindwara & Sehopur . Anuppur, 2150
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2024
[भाग 1
No. C / 2470 / III-6-5/ 14
In exercise of the powers conferred u/ s 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no . 2 of 1974) and all other enabling provisions, the Judicial Magistrate First Class specified in column no . (2) is hereby designated to deal with the cases in respect of offences relating to VYAPAM Scam matters and other matters linked thereto , investigated by the Central Bureau of Investigation , by Special Task Force or by Local Police Stations for area specified in the corresponding entries in column no . (4 ) thereof. The Headquarter of the Courts will be at the places mentioned in column no . (3) .
This Notification is being issued by making partial amendment in Notification No. A/ 1919 dated 21.04.2022 issued in this regard in respect of designating Court of Judicial Magistrate First Class , Jabalpur for dealing with cases in respect of offences relating to VYAPAM Scam matters for the places mentioned in the following table .
TABLE
Name of Court
Territorial Jurisdiction
S. No.
Head Quarter
(1)
(2)
(3)
(4)
3. Shri Tathagat Bhopal Yagnik , JMFC , Bhopal
Bhopal , Sehore , Raisen , Vidisha , Betul , Narmadapuram , Rajgarh (Bioara) and Harda भाग 1 ]
2151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
C / 2472 /
No.
III-6-2/2018
In compliance of the directions of Honourable the Supreme Court of India, given in Writ Petition (Civil) No. 699/2016 , Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India and Anr, the Court, particularized in the following table is hereby designated as Special Court under scheme for setting up of Special Courts for trial of criminal cases , registered against the 'Members of Parliament ' and Member of Legislative Assembly' ( sitting and former) in the State of Madhya Praesh .
The Headquarter of the Special Court and the respective jurisdiction will be as detailed in the following table .
This notification is issued by making partial amendment in Sr. No. 2 of the table in the earlier Notification No. B / 8125 dated 14.12.2021 issued by the High Court of M.P. in this regard .
TABLE
Cadre
Place ( Headquarter )
S. No.
2.
Judicial Bhopal
Magistrat
e First Class
Territorial Jurisdiction
Judge/ Magistrate
Shri Tathagat Yagnik , JMFC
Bhopal , Sehore , Raisen, Narmadapuram , Harda , Rajgarh , Sagar, Betul and Chhindwara Vidisha ,
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार ( डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिशमेंट ) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2024
2152
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 13 फरवरी 2024
क्र.- अवकाश-228.- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर, को दिनांक 5 से 6 फरवरी 2024 तक, दो दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 4 फरवरी 2024 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, के पद पर कार्यरत रहते.
इन्दौर , दिनांक 27 जनवरी 2024
क्र. - अवकाश - 161.- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर , को दिनांक 11 से 12 जनवरी 2024 तक, दो दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 15 जनवरी 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा , यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.
इन्दौर, दिनांक 21 फरवरी 2024
क्र.- अवकाश -298 .- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 3 से 9 फरवरी 2024 तक, सात दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम. व्ही. आर. बालाजी सर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम) .