मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक12 अप्रैल 2024- चैत्र 23 , शक 1946
क्रमांक 15 ]
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
भाग 3.-
( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2024
क्र. ई- 5-1016 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री हर्षल पंचोली, भाप्रसे-2015 , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 16 से 22 फरवरी 2024 तक, सात दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री हर्षल पंचोली , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री हर्षल पंचोली, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हर्षल पंचोली, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
2285
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
2286
भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2024
क्र. ई- 1-47-2024-5 - एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता हैः-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया. (4) (2)
(1)
(3) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग .
1. श्री लोकेश कुमार जाटव (2004 ) , आयुक्त , वाणिज्यिक कर, इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर ( अतिरिक्त प्रभार) .
2.
आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार) .
श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ( 2007 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
3.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन .
श्री अनुराग चौधरी ( 2010 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विकास तथा मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग .
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम , मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
4 श्री संजय कुमार ( 2011 ) ,
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
कलेक्टर,
जिला श्योपुर.
उपसचिव,
5.
मध्यप्रदेश शासन.
श्री राजीव रंजन मीना ( 2012 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, भाोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
( 2 ) श्री अनुज कुमार रोहतगी , राप्रसे ( पी -2005 ) , अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला श्योपुर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
2287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2024 भोपाल , दिनांक 21 फरवरी 2024
क्र. ई- 5-793 - आयएएस- लीव- 5 - एक. डॉ. संजय गोयल, भाप्रसे, (2003 ) , आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन के दिनांक 6 से 24 मई 2024 तक, उन्नीस दिन के एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 , 5 एवं 25 , 26 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. ई- 5-826- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, भाप्रसे ( 2005 ) , सचिव , " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 18 से 22 मार्च 2024 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश केसाथ दिनांक 16 , 17 मार्च एवं 23, 24 , 25 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. संजय गोयल, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. संजय गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, " कार्मिक" मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. संजय गोयल , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2024 (3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(६ ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2024
क्र. ई- 5-1143 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री पवार नवजीवन विजय , भाप्रसे ( 2019 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिवनी को दिनांक 11 से 15 मार्च 2024 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 , 9 , 10 एवं 16 , 17 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री पवार नवजीवन विजय , भाप्रसे कोअस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई- 1-50-2024-5- एक. श्री गौतम सिंह, भाप्रसे ( 2011 ) , परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग घोषित किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2024
(3) अवकाशकाल में श्री पवार नवजीवन विजय , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवार नवजीवन विजय , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2024 क्र. ई- 1-207-2023-5-एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2024 द्वारा श्री गणेश शंकर मिश्रा, भाप्रसे ( 2010 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) की सेवाएं Deputy Director (Director level ) , Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) , Mussoorie के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी गई हैं.
क्र. एफ- 5-04-20 -साप्रवि ( 1 ) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13013-02-2023 - यूएस I ( ii ) , दिनांक 10 मार्च 2024 द्वारा माननीय न्यायाधिपति श्री दुप्पाला वेंकट रमणा, अतिरिक्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है .
(2) माननीय न्यायाधिपति श्री दुप्पाला वेंकट रमणा द्वारा दिनांक 13 मार्च 2024 को पूर्वान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (2 ) उपरोक्तनुसार श्री गणेश शंकर मिश्रा, भाप्रसे ( 2010 ) के कार्यमुक्त होने के फलस्वरूप श्री रघुराज एम. आर. , भाप्रसे ( 2004 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्रविद्युत्वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
अजय कटेसरिया, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
2288
विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2024
फा. क्र. 1530-2024- इक्कीस-ब ( एक ).- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर श्रम विभाग को सौंपता है :-
नाम तथा पद
क्र. (1) (2) 1
नवीन पदस्थापना
(3)
श्री विनायक गुप्ता, छठवें व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, उज्जैन पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय सागर में रिक्त पद पर
2 श्री महेन्द्र सेनी, सातवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय छिंदवाड़ा में श्री शिव कुमार
डाबर के स्थान पर.
3 श्रीमती अनूजा श्रीवास्तव, आठवें व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय खण्डवा में रिक्त पद पर
जबलपुर.
4 श्री मनोज कुमार ( जूनियर) , व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , जबलपुर में श्री श्रीकृष्ण
जीरापुर जिला राजगढ़. डागलिया के स्थान पर.
5 श्री रूपेन्द्र सिंह मरावी, व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , देवास में रिक्त पद पर
चोराई जिला छिन्दवाड़ा.
6 श्री सुशील गहलोत, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सीधी में श्री प्रशांत पाण्डे
के अतिरिक्त न्यायाधीश, सनावद, जिला मण्डलेश्वर. के स्थान पर.
संशोधित अधिसूचना
भोपाल, दिनांक 1/3 अप्रैल 2024
फा. क्र. 1532 - इक्कीस- ब ( एक) -2024.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई ) 17-2016- इक्कीस- ब ( एक) 2311-19 , दिनांक 5 अप्रैल 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 , दिनांक 17 मई , 2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, जिला न्यायाधीश स्तर से निम्न अर्थात् व्यवहार न्यायाधीश स्तर के नीचे दी गई सारणी में , अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
सारणी
न्यायिक अधिकारी का नाम ( सिविल न्यायाधीश स्तर )
क्र. (1) " 5
स्थान (2) रीवा
(3)
सुश्री अंजली अग्रवाल, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, रीवा. ".
F. No. 1532- XXI - B ( 1 ) -2024 . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the concurrence of Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's notification no . 17(E) 17-2016 -XXI- B ( 1 ) 2311-2019 dated 5th April, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I , dated 17th May, 2019 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification, in the table , for Serial Number 5 for ( Civil Judge Level ) and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
2289
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
TABLE
Name of the Judicial Officers (Civil Judge Level )
Place
S. No.
(2)
Rewa
(1) "5
(3)
Sushri Anjali Agrawal , IVth Civil Judge , Senior Division , Rewa. " .
फा. क्र. 1533 - इक्कीस - ब( एक ) -2024.-विद्युत् अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17( ई) 83-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , 5846-2018, दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 104, 106 तथा 107 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले का नाम अनुक्रमांक
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार) (4)
(3)
(2)
(1)
"104.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर
शाजापुर
सिविल जिला शाजापुर का समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 105 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर - मालवा
106. आगर-मालवा सिविल जिला आगर- मालवा का समस्त
विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 107 के विशेष
न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर ) .
107. आगर-मालवा सुसनेर एवं नलखेड़ा का विद्युत् क्षेत्र. " .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सुसनेर
F. No.1533 - XXI - B ( One ) 2024. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 -XXI- B( 1 ) -5846-2018 , dated 7th December , 2018 , whichwas published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I dated 21st December, 2018 namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial numbers 104, 106 and 107 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
TABLE
Name of Special Court
S. No.
Name of Civil District
(1) "104 .
Territorial jurisdiction of Special Court(According to Electricity Area)
(4)
(3)
Additional Sessions Judge , Shajapur
(2) Shajapur All Electricity Area of Civil District Shajapur ( Excluding the territorial jurisdiction given at serial No. 105 ) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2024
2290
(4)
(3)
(2)
(1)
Additional Sessions Judge , Agar- Malwa
106.
Agar-Malwa
Electricity Area of Agar - Malwa (Excluding the territorial jurisdiction given at serial No. 107) .
Additional Sessions Judge , Susner
107 .
Agar-Malwa
Eelectricity Area of Susner & Nalkheda .".
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2024
फा. क्र. 1534-इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, डॉ. सुधांशु सक्सेना, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली, जिला रायसेन को अतिरिक्त सचिव के पद पर, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर श्री मनोज कुमार सिंह के स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा नियुक्त करता है.
भोपाल, दिनांक 1/3 अप्रैल 2024
फा. क्र. 1535 - इक्कीस- ब ( एक ) 2024.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 24 फरवरी 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 12मार्च 2010 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 53 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्ः-
स्थानीय क्षेत्र / सत्र खण्ड
विशेष न्यायालय
अनुक्रमांक
(3)
(2)
(1)
आगर-मालवा
"54.
विशेष न्यायालय, आगर-मालवा
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 1535 -XXI - B ( one) -2024 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B (one ) , dated 24th February 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated the 12th March 2010, namely :-
AMENDMENT
In the said notification, in the Schedule , after serial numbers 53 the following serial number and entries relating thereto , shall be added , namely :-
Local area / Session Divisions (3)
Special Court (2)
S. No. (1)
"54.
Agar-Malwa
Special Court , Agar -Malwa
This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
2291
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
फा. क्र. 1536- इक्कीस- ब- ( एक) 2024.-अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश को, कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित जिले के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात्:-
सारणी
जिले का नाम
सेशन न्यायालय
अनु. क्र.
(2)
(3)
(1) "1 .
आगर-मालवा
श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर- मालवा.".
F. No. 1536 - XXI - B ( One ) -2024 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act , 1989 (No. 33 of 1989) , the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the Sessions Judge/Additional Sessions Judge mentioned in column ( 3) , as Special Judge for districts mentioned in column (2) of the Table given below to try the offences under the said Act, namely :-
TABLE
Name of District (2)
Sessions Court (3)
S. No. (1)
"1 .
Agar-Malwa
Shri Ravindra Singh Kushwah , Principal District and Sessions Judge , Agar-Malwa . ".
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2024
फा. क्र. 1537- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, श्री अनिरुद्ध जैन, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, शाजापुर को उपसचिव , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर श्रीमती स्वपनश्री सिंह के स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा नियुक्त करता है .
पंजी क्र. 1551-2024- इक्कीस- ब ( एक ) .-राज्य शासन, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर, प्रतिनियुक्ति पर, उप- संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी (MPSJA) , जबलपुर के रिक्त पद पर पदस्थ करने हेतु न्यायिक सेवा के अधिकारी कु. निधि मोदिता पिंटों, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश , इटारसी, जिला नर्मदापुरम की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.
फा. क्र. 1566-2024-इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी ( जूनियर ) , जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , गौहरगंज , जिला रायसेन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
फा. क्र. 1566-2024 -इक्कीस -ब( एक) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की अतिरिक्त सचिव के पद पर मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-
1. श्री प्रवीण हजारे , अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय , क्रमांक-4, विद्युत् अधिनियम, ग्वालियर
2. श्री हर्ष सिंह बहरावत, सचिव, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, मंदसौर
3. श्री निलेश यादव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , देपालपुर, जिला इंदौर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
2292
पंजी. क्र. 1567-2024- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी कु. प्रतिभा सतावने , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किए जाने हेतु कार्यालय , कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पद पर आगामी आदेश होने तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यालय , कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव , सचिव.
भोपाल , दिनांक 2 अप्रैल 2024
फा. क्र. 1033 - इक्कीस- ब ( दो ) - राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक 1374- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 28 मार्च 2023 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर में नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विधि पदाधिकारियों में से, श्री एम. पी. एस. रघुवंशी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर को छोड़कर, शेष विधि पदाधिकारियों के कार्यकाल में दिनांक 30 जून 2024 तक की अभिवृद्धि करता है.
उक्त अभिवृद्धि भारत निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली से प्राप्त अनापत्ति पत्र क्र. 437- म. प्र.-लो. स.- 2024 ( एमसीसी संदर्भ ) , दिनांक 1 अप्रैल 2024 के अंतर्गत जारी की जा रही है.
भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2024
फा. क्र. 1527-2024- इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है : -
क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं
वर्तमान पदस्थापना
(1) (2)
01 श्री उमेश पाण्डव , सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल.
02 श्री भूरेलाल प्रजापति, विशेष न्यायाधीश, एस.सी./
एस. टी. ( पी. ए. ) एक्ट, शहडोल.
03 श्री अरविंद रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश ,
कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल.
04 श्रीमती गीता सोलंकी, विशेष न्यायाधीश ,
एस. सी. / एस . टी . ( पी . ए. ) एक्ट, टीकमगढ़.
05 श्री दगडू सिंह चौहान, विशेष न्यायाधीश ,
एस. सी. / एस. टी. ( पी. ए. ) एक्ट, रतलाम.
06 श्री समरोज खान , विशेष न्यायाधीश,
एस. सी. / एस. टी . ( पी. ए. ) एक्ट, मण्डलेश्वर.
07 श्री आशुतोष मिश्रा, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र
न्यायाधीश, कटनी.
नवीन पदस्थापना
(3)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , अशोक नगर में रिक्त पद पर
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल में श्री अरविंद रघुवंशी
के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर में श्री आशीष कुमार
मिश्रा के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल में कु. प्रतिभा सतावने
के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर में श्री मनोज कुमार
मण्डलोई के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ में श्री सुभाष सोलंकी
के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा में श्रीमती मनीषा बसेर
के स्थान पर.
2293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
(1) (2) (3)
08 श्री संजीव कुमार गुप्ता, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन में श्री विवेक कुमार
सत्र न्यायाधीश , उज्जैन. गुप्ता के स्थान पर.
09 श्रीमती वर्षा शर्मा, विशेष न्यायाधीश , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल में
एस. सी. / एस. टी . ( पी. ए. ) एक्ट, रायसेन. श्री मोहम्मद मूसा खान के स्थान पर.
10 श्री राकेश कुमार जैन , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर के अतिरिक्त न्यायाधीश
सत्र न्यायाधीश , ब्यावरा, जिला राजगढ़ . में श्रीमती प्रविना व्यास के स्थान पर.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.
भोपाल , दिनांक 3 अप्रैल 2024
पंजी क्र. 948-2024- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील मनासा, जिला नीमच में विभागीय आदेश दिनांक 14 अगस्त 2000 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री गोपाल बसेर का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
पंजी क्र. 1052-2024- इक्कीस - ब ( दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील ओरछा, जिला टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राकेश कुमार शर्मा का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भटेले , अपर सचिव.
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2024
क्र. एफ 11-5-2006 - उन्तीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए ) ( सी ) ( डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन में संचालक मंडल में संचालक के पद पर श्री दीपक कुमार सक्सेना, तत्कालीन संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल के स्थान पर श्री रविन्द्र सिंह, आयुक्त- सह- संचालक , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल को संचालक मंडल में संचालक मनोनित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल , उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
2294
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2024
क्र. 811-1973933-24- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम , के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:-
अनुसूची
जिले का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(4)
(3)
(2)
बड़वानी
(1) 1
बड़वानी
श्रीमती पूजा विजयवर्गीय जैन, JMFC
No. 811-1973933-24- L- 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2015 , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
SCHEDULE
Name of the District
S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
Name of the Principal Magistrate & Designation 4)
(3) Barwani
Barwani
(1) 1
( Smt . Pooja Vijayvargiya Jain , JMFC
क्र. 813-1973977-24-पचास- 2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2015 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम , के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:-
अनुसूची
जिले का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(4)
(3)
(1) 1
श्रीमती रूचि पाण्डेय, JMFC
नर्मदापुरम
(2) नर्मदापुरम
No. 813-1973977-24 - L- 2 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2015, the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
SCHEDULE
Name of the District
S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
(1) 1
Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
Smt . Ruchi Pandey , JMFC
(3)
Narmadapuram
Narmadapuram
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.
2295
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश
दतिया, दिनांक 9 जनवरी 2024
क्र. क्यू- सीनियर शाखा- 9-21-08-2022-स्था. अवकाश-167.- मध्यप्रदेश सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक 4 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2-1999- एक-4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 में निहित प्रावधानान्तर्गत एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , संदीप कुमार माकिन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दतिया, कलेण्डर वर्ष 2024 में निम्नानुसार दतिया जिले के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-
क्रमांक
त्यौहार (4)
दिन (3)
दिनांक (2)
(1)
मकर संक्रांति
सोमवार
1
15 जनवरी 2024
मंगलवार
होली की दौज
26 मार्च 2024
2
दुर्गा नवमी
3
शुक्रवार
11 अक्टूबर 2024
संदीप कुमार माकिन, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश
टीकमगढ़, दिनांक 11 जनवरी 2024
क्र. 19- व. लि. -5 ए-2-2024 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना एच-3-2-1999 - एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुक्रम में, सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रम- चार की कण्डिका 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2024 में जिला टीकमगढ़ के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकश घोषित किये जाते हैं :-
पूर्व(त्यौहार)
अवकाश का दिन
अवकाश का दिनांक
क्रमांक
(4)
(3)
(2)
(1)
मकर संक्रांति
सोमवार
1
15 जनवरी 2024
होली (भाई दोज) 2
27 मार्च 2024
बुधवार
दशहरा (महानवमी )
शुक्रवार
3
11 अक्टूबर 2024
उपरोक्त स्थानीय अवकाश बैंक / कोषालय / उप- कोषालयों पर लागू नहीं होगा.
अवधेश शर्मा, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश
इन्दौर, दिनांक 23 जनवरी 2024
क्र. 164- व. लि. - 2024.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम. 3-2-09- एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला इन्दौर , वर्ष 2024 के लिए इंदौर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों के लिये स्थानीय अवकाश की घोषणा की जाती है:-
विवरण
दिन
दिनांक
त्यौहार
जिला
क्रमांक
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
शनिवार
30मार्च 2024
रंगपंचमी
इंदौर
सम्पूर्ण जिला 1
रविवार
1 सितम्बर 2024
अहिल्या उत्सव
2
इंदौर
सम्पूर्ण जिला 3
बुधवार
इंदौर
18 सितम्बर 2024
अनन्त चतुर्दशी का दूसरा दिन
1 नवम्बर 2024
सम्पूर्ण जिला 4
इंदौर
शुक्रवार
दीपावली का दूसरा दिन
उपरोक्त अवकाश बैंक, कोषालय पर लागू नहीं होगा.
रोशन राय , अपर कलेक्टर .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2024
2296
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सिवनी, मध्यप्रदेश
सिवनी, दिनांक 23 जनवरी 2024
क्र. 595 -व. लि. - 2024.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में निहित प्रावधान अनुसार, सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , क्षितिज सिंघल, कलेक्टर, सिवनी , वर्ष 2024 के लिए सिवनी जिले में निम्नलिखित तिथियों में पूरे दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ : -
दिनांक
दिन
स. क्र. त्यौहार का नाम जिसके लिए अवकाश घोषित किया जाना है
(4)
(3)
(2)
(1)
20 अगस्त 2024
मंगलवार
1
कजलियाँ (रक्षाबंधन का दूसरा दिन )
2
11 अक्टूबर 2024
शुक्रवार
दुर्गाष्टमी
(अश्विन माह की दुर्गाष्टमी )
धनवंतरी जयन्ती
3
30 अक्टूबर 2024
बुधवार
(नरक चतुर्दशी)
यह अवकाश कोषालय / उप कोषालय एवं बैंकों पर लागू नहीं होगा .
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर.
राजस्व विभाग
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव,
जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
भीकनगांव, दिनांक 1 अप्रैल 2024
प्ररुप " घ "
(नियम 6 देखिए )
क्र. - 866- री. - 1- भू- अर्जन-2024.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 700- भू-अर्जन- री-1-2024, भीकनगांव , दिनांक 7 फरवरी 2024 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर. डी. 21.00 कि. मी. पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 14 व 43 में जल परिवहन हेतु ग्राम सुन्द्रेल प. ह. नं. 66, रा. नि. मं. 03 , भातलपुरा तहसील- भीकनगांव , जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 फरवरी 2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
भाग 1 ]
2297
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
अनुसूची
जिला
तहसील खसरा
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1)
(2) क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(3)
खरगोन
भीकनगांव (4)
(5)
591/1
0.063
ग्राम-सुन्द्रेल
प.ह.नं. 66 568 0.113
563/1/2 0.007
563/1/1 0.036
550/3 0.058
550/4 0.048
552/1 0.058
556/1 0.003
555/1 0.109
555/2 0.033
526/1 0.041
524/1 0.024
520 0.041
519/2/2 0.017
519/2/1 0.039
518/2 0.036
518/1 0.044
516/1/1 0.111
516/5 0.127
512/2 0.091
298 0.061
25/2 0.085
224/7 0.018
224/8 0.019
224/9 0.018
224/10 0.019
224/11 0.012
224/12 0.010
225/2/1 0.063
225/3 0.006
46/1/3
0.115
46/2 2298
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
(1) (2) (3) (4) (5)
511/1
0.076
512/3
46/1/2
0.076
46/2
68/1 0.048
68/2 0.040
70 0.084
72/1 0.030
73/2 0.042
73/3 0.025
74/3 0.050
73/4/1
0.009
74/1/1
74/2/1 0.030
0.103
107 0.140
108/2 0.024
109 0.040
106/1 0.043
106/2 0.017
118/1 0.020
कुल योग . .2.422
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
क्र.-868- री. - 1 - भू-अर्जन-2024 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 698 - भू- अर्जन - री -1-2024 , भीकनगांव , दिनांक 7 फरवरीं 2024 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर. डी. 21.00 कि. मी. पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - खोई, प. ह. नं. 15, रा. नि. मं. 01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 फरवरी 2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
2299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
(3)
(2) (1)
खरगोन
झिरन्या 22/3
0.009
23/3
0.010
ग्राम-खोई,
प.ह.नं. 15
0.078
24/4/1
24/4/2
0.051
25/4/2
0.045
26/1
26/2
0.007
37/3
0.041
35/1
0.061
32/5
33/5
0.038
34/5
32/6/2
0.029
31/2
0.048
29/1
0.032
30/1
44/3
0.024
47
0.026
44/200/1
0.060
176/1
176/2
0.045
176/5
0.021
176/4
0.061
0.043
176/3
177/2/1
0.090
177/1
कुल योग . .0.819
बी. एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
2300
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 21 मार्च 2024
प्रकरण कमांक 0015 /अ-82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 (1 ) के अंतर्गत प्रारभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (1) के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना हैं, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
(1) भूमि का वर्णनः-
जिला पन्ना
तहसील देवेन्द्रनगर (क) (ख)
ग्राम मझगवॉ
क्षेत्रफल 5.7928 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
कमाक
अनुसूची
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर
में
1 399
2 400
3 403
4 379
5 37.8
6 372
7 373
8 397
9 369
10 370
11 371
12 380
13 377
14 398
15 402
किता-15
(1 )
0.4200 निजी भूमि 0.0900 निजी भूमि 1.3300 निजी भूमि 0.5251 निजी भूमि 0.3726 निजी भूमि 0.2890 निजी भूमि 1.8500 निजी भूमि 0.1200 निजी भूमि 0.0200 निजी भूमि 0.3961 निजी भूमि 0.2100 निजी भूमि 0.0200 निजी भूमि 0.0100 निजी भूमि 0.0200 निजी भूमि 0.1200 निजी भूमि 5.7928
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा-19 का प्रकाशन ग्राम मझगवों तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।
2301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
प्रकरण कमांक 0016 / अ 82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2) के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना हैं , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला पन्ना (ख) तहसील देवेन्द्रनगर (ग) ग्राम सुन्दरा
क्षेत्रफल 12.0098 हेक्टेयर (घ)
क्रमांक
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा
हैक्टेयर में
1 471/1 0.1600 निजी भूमि 2 471/2 0.1900 निजी भूमि 3 508/1 0.4160 निजी भूमि 4 508/2 0.4340 निजी भूमि 5 480 0.7770 निजी भूमि 6 478 0.1000 निजी भूमि 7 482/1 0.3020 निजी भूमि 8 482/2 0.2280 निजी भूमि 9 483/2 0.0300 निजी भूमि 10 481 0.6923 निजी भूमि 11 503 0.0500 निजी भूमि 12 472 0.3200 निजी भूमि 13 506 0.0065 निजी भूमि 14 505/1 0.3300 निजी भूमि 15 505/2 0.3000 निजी भूमि 16 531 0.0405 निजी भूमि 17 542 0.1495 निजी भूमि 18 533 0.0800 निजी भूमि 19 510 0.0900 निजी भूमि 20 509/1 0.4600 निजी भूमि 21 509/2 0.4900 निजी भूमि 22 527 0.1643 निजी भूमि 23 535 0.0608 निजी भूमि 24 530 0.6911 निजी भूमि
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
2302
25 528/1
26 528/2
27 534/1
28 534/3
29 532
30 540/1
31 540/2
32 545
33 543
34 541
35 544/1
36 544/2
37 608
38 606/1/1
39 606/1/2
40 606/2
41 607/1/1
42 607/1/2/1
43 607/1/2/2
44 607/2/2
45 479/1
किता-45
[ भाग 1
0.1500 निजी भूमि 0.1000 निजी भूमि 0.2000 निजी भूमि 0.1800 निजी भूमि 0.5209 निजी भूमि 0.2512 निजी भूमि 0.2788 निजी भूमि 0.5590 निजी भूमि 0.3596 निजी भूमि 0.2000 निजी भूमि 0.1550 निजी भूमि 0.1550 निजी भूमि 0.1308 निजी भूमि 0.1600 निजी भूमि 0.2600 निजी भूमि 0.1375 निजी भूमि 0.2000 निजी भूमि 0.5100 निजी भूमि 0.6100 निजी भूमि 0.2500 निजी भूमि 0.0800 निजी भूमि
12.0098
(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा -19 का प्रकाशन ग्राम सुन्दरा तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना (2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
2303
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
प्रकरण कमांक 0017 / अ 82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2)के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना हैं, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला पन्ना
तहसील
देवेन्द्रनगर (ख)
भिलसॉय (ग) ग्राम
क्षेत्रफल
4.9453 हेक्टेयर (घ)
क्रमांक
खसरा नम्बर अनुसूची
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा
हैक्टेयर में
1 1654
2 1557
3 1556
4 1632
5 1558
6 1636
7 1642
8 1645
9 1647
10 1653
11 1656
12 1634
13 1655
14 1659
15 2305
16 1554
17 1555
18 1576
19 1577
20 1553
21 1559/1
22 1559/2
23 _1568
24 1631
25 2306
26 1658
27 1657
28 1635
29 1648
30 1646
31 1643
32 1641
33 1633
34 1629
35 1630
किता-35
(1)
0.0100 निजी भूमि 0.0600 निजी भूमि 0.0600 निजी भूमि 0.0277 निजी भूमि 0.0308 निजी भूमि 0.1500 निजी भूमि 0.3000 निजी भूमि 0.0839 निजी भूमि 0.6869 निजी भूमि 0.0030 निजी भूमि 0.4500 निजी भूमि 0.0812 निजी भूमि 0.3528 निजी भूमि 0.0300 निजी भूमि 0.2000 निजी भूमि 0.1200 निजी भूमि 0.1300 निजी भूमि 0.2200 निजी भूमि 0.0294 निजी भूमि 0.0718 निजी भूमि 0.7526 निजी भूमि 0.0820 निजी भूमि 0.0955 निजी भूमि 0.2800 निजी भूमि 0.0800 निजी भूमि 0.0400 निजी भूमि 0.0178 निजी भूमि 0.0437 निजी भूमि 0.0693 निजी भूमि 0.0218 निजी भूमि 0.0341 निजी भूमि 0.0010 निजी भूमि 0.0200 निजी भूमि 0.2500 निजी भूमि 0.0600 निजी भूमि
4.9453
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा-19 का प्रकाशन ग्राम मिलसॉय तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
2304
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
[ भाग 1
प्रकरण कमांक 0018 / 31-82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013की धारा 15 (2)के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-
जिला पन्ना
तहसील
देवेन्द्रनगर
ग्राम
फुलदरी
क्षेत्रफल 17.5576 हेक्टेयर
क
खसरा नं.
अर्जित रकवा
1
8/1/3
0.0050
2
163/3 निजी भूमि
0.0030
3
123/1 निजी भूमि
0.0200
4
102 निजी भूमि
0.0020
5
153 निजी भूमि
0.0645
6
152/1 निजी भूमि
0.1000
7
152/2 निजी भूमि
0.1000
8
171 निजी भूमि
0.0400
9
422/1 निजी भूमि
0.0300
10
421 निजी भूमि
0.1908
11
108 निजी भूमि
0.2901
12
120/1/2 निजी भूमि
0.0300
13
120/2 निजी भूमि
0.2700
14
107 निजी भूमि
0.8400
15
106 निजी भूमि
0.0245
16
127/1 निजी भूमि
0.0500
17
127/2 निजी भूमि
0.0900
18
126 निजी भूमि
0.3500
19
119 निजी भूमि
0.4100
20
9 निजी भूमि
0.0700
21
151/1 निजी भूमि
1.1000
22
151/2/1 निजी भूमि
0.1000
23
151/2/2 निजी भूमि
1.0000
24
3/1 निजी भूमि
0.0300
25
3/2 निजी भूमि
0.0200
26
173 निजी भूमि
0.2000
27
154 निजी भूमि
0.2200
28
157/2 निजी भूमि
0.0035
29
131 निजी भूमि
0.8200
30
172 निजी भूमि
0.0700
31
2 निजी भूमि
0.0154
32
निजी भूमि
0.0800
164/1
33
164/2 निजी भूमि
0.0800
34
निजी भूमि
0.1000
174/3
35
174/4 निजी भूमि
0.1500
36
निजी भूमि
0.0900
174/5 निजी भूमि 2305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
37 174/6 0.1600 निजी भूमि
38 174/7 0.1600 निजी भूमि
39 174/8 0.1600 निजी भूमि
40 176/1
0.0028 निजी भूमि
41 176/2 0.1672
निजी भूमि
42 170 0.7200 निजी भूमि
43 177 0.1200
निजी भूमि
44 169 0.5800 निजी भूमि
45 165 0.3100 निजी भूमि
46 162/1/1
0.2100 निजी भूमि
47 162/1/3
0.6200 निजी भूमि
48 155/1
0.0500 निजी भूमि
49 155/2 0.0700 निजी भूमि
50 130 0.1400
निजी भूमि
51 116/1 0.3400 निजी भूमि
52 116/2/1 0.2800 निजी भूमि
53 116/2/2 0.0600
निजी भूमि
54 117/1 0.1800 निजी भूमि
55 117/2 0.1900 निजी भूमि
56 109
0.0068 निजी भूमि
57 110/2 निजी भूमि
0.0100
58 99/1/1 0.0300
निजी भूमि
59 99/2 0.9600 निजी भूमि
60 100 0.0800 निजी भूमि
61 101 1.3511 निजी भूमि
62 89 1.5798
निजी भूमि
63 405/1/1 0.0400 निजी भूमि
64 405/1/2 0.0400 निजी भूमि
65 405/2 0.1100 निजी भूमि
66 420 0.3904 निजी भूमि
67 423 0.6822 निजी भूमि
68 94/1 0.5427 निजी भूमि
69 95/1 0.0558 निजी भूमि
70 96 0.0900 निजी भूमि
71 97 0.0100 निजी भूमि
किता-71 17.5576 निजी भूमि
(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- नागौद सतना शाखा नहर 83 कि.मी. 113 कि.मी. के निर्माण के अन्तर्गत आने वाली अशासकीय भूमि का धारा-19 का प्रकाशन ग्राम फुलदरी तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2024
2306
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 29 फरवरी 2024 जबलपुर, दिनांक 1 मार्च 2024
क्र.-A-1858-दो-2-57-2012.- श्री यू.एस. दुबे, Advisor to Hon'ble Chief Justice, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 05 से 14 फरवरी 2024 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 15 से 24 फरवरी 2024 तक दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र.-A-1793- दो-2-9-2022. श्री अजीत सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440- इक्कीस ब (एक) , दिनांक 07 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 10 सितम्बर 2022 से 09 जनवरी 2024 तक, 01 वर्ष 04 माह की अवधि के लिए 20 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर यू.एस. दुबे, Advisor to Hon'ble Chief Justice , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/ कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
क्र.-A-1795-दो-2-2-2021. श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को दिनांक 15 से 21 नवम्बर 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के करण दिनांक 01 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2027 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस- ब (एक), 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू.एस. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो Advisor to Hon'ble Chief Jus- tice , के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2024
क्र.-A-1797-दो-3-127-2009.- श्री राजीव कर्महे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 18 से 23 मार्च 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 से 26 मार्च 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कर्महे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र.-A-2376- दो-2-45-2021. श्री संतोष प्रसाद शुक्ल, रजिस्ट्रार (डी.ई ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 05 से 11 मार्च 2024 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री संतोष प्रसाद शुक्ल, रजिस्ट्रार (डी. ई) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कर्महे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संतोष प्रसाद शुक्ल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (डी. ई.) के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
क्र.-A-1799-दो-2-117-2017.- श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 07 से 10 फरवरी 2024 तक, 04 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 फरवरी 2024 के यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
2307
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भाग 1 ]
सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-1801- दो-2-38-2020.- श्री अरूण कुमार वर्मा, प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 08 से 10 फरवरी 2024 तक, 03 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार वर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A- 1805- दो-2-35-2023. श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 19 से 22 फरवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-2418-दो-2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2015 से दिनांक 31 अक्टूबर 2017 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-C-2420-दो-2-49-2021. श्री एम. के. शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-C-2422-दो-2-31-2018. श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता हैः-
1. दिनांक 5 से 7 फरवरी 2024 तक तीन दिन का स्वीकृत आकस्मिकअवकाश निरस्त किया जावे?
2. दिनांक 5 से 10 फरवरी 2024 तक, 6 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मो . सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-2424- दो- 2-59-2015.- श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 06 से 10 फरवरी 2024 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में भाग 1
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स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
दिनांक 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
1. अर्जितअवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 284 16 योग 300 दिवस अवकाश से लौटने पर श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 284 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजदीप सिंह ठाकुर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
अर्धवेतनिक अवकाश के एवज = में नगद भुगतान X 16 30
क्र.-C-2426- दो-2-37-2020. श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 1 से 4 मार्च 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-C-2432-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री अजीत सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक- 3487-इक्कीस-ब (एक )-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-20 ए के अनुसार श्री सिंह की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2024 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
1. अर्जितअवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 262 38
योग 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी.
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 262 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता क्र.-C-2428- दो-2-61-2023. श्री कृष्णदास महार, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए ) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 फरवरी 2021 से 31 जनवरी 2023 तक , 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
अर्धवेतनिक अवकाश के एवज = में नगद भुगतान X 38 30
जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2024
क्र.- A- 2227- दो-2-51-2021. श्रीमती मनीषा बसेर , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया क्र.-C-2430- दो- 3-420-80-भाग-बारह.- श्री अरूण कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक-3487- इक्कीस- ब (एक)-2023 दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम, 1955 के नियम -20ए के अनुसार श्री सिंह की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2024 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की 2309
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भाग 1 ]
जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 इक्कीस - ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बसेर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-C-2856- दो-2-41-2021. श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को दिनांक 18 से 23 मार्च 2024 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 से 26 मार्च 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-A- 2229- दो-2-19-2015.- श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , आगर- मालवा को दिनांक 26 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक , ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 फरवरी 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार मण्डलोई , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर-मालवा को आगर-मालवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-2858-दो- 2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 11 से 15 मार्च 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 मार्च 2024 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 16 से 17 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A- 2231-दो-2-24-2021. श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 25 से 31 दिसम्बर 2023 तक के शीतकालीन/ सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, वर्ष 2019 से 2023 तक कीब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए ) 19-03- इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 इक्कीस - ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र.-C-2859-दो-2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 01 से 02 मार्च 2024 तक दो दिन का स्वीकृत आकस्मिकअवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 01 से 07 मार्च 2024 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 08 मार्च 2024 के सार्वजनिक क्र.-A-2233- दो-2-65-2018.- श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़ मण्डलश्वर को दिनांक 25 से 31 दिसम्बर 2023 तक के शीतकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अविध हेतु 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
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अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C- 2861- दो-2-32-2018. श्री दीपेश तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 20 से 26 फरवरी 2024 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-बी-500- दो-2-4-2021 . श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 4 से 6 मार्च 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-बी-502- दो-2-15-2019.- श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 26 से 28 फरवरी 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1
अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-बी-504-दो-2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 29 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-बी-506- दो-2-42-2022. श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, पश्चिम् निमाड़ मण्डलेश्वर को दिनांक 14 से 15 मार्च 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालयके पद पर कार्यरत रहतीं .
क्र.-बी-508-दो-2-13-2014.- श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 27 से 30 मार्च 2024 तक, चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 21 मार्च 2024 2. दिनांक 23 मार्च 2024 का, दिनांक 28 मार्च 2024 का एवं दिनांक 30 मार्च 2024 का कुल तीन दिन का आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 27 मार्च 2024 का एक दिन का ऐच्छिकअवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23 मार्च से 1 अप्रैल 2024 की सुबह तक मुख्यालय से बाहरं रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र.-बी-630- दो-2-26-2022.- श्री संजय कुमार पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , राजगढ़- ब्यावरा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायीं कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अन्तर्गत निम्नानुसार ब्लाक अवधियों के लिये अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
क्र.-बी-510-दो-2-13-2015.-श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय मुरैना को दिनांक 21 से 23 फरवरी 2024 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
1. दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
2. दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-बी-632-दो-2-19-2015.- श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर- मालवा को दिनांक 26 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक, ग्यारह दिनं के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 6 से 7 मार्च 2024 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निस्त किया जाता है.
क्र.-बी-512-दो-2-40-2018.-श्री जाकिर हुसैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 23 जनवरी से 26 फरवरी 2024 तक पैंतीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जाकिर हुसैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-बी-634-दो-2-33-2023. श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 27 से 28 मार्च 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 से 26 मार्च 2024 तक के तथा अवकाश पश्चात् में दिनाक 29 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जाकिर हुसैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-बी-514-दो-2-108-2017.- श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 10 से 16 फरवरी 2024 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2024के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-बी-636-दो-2-38-2021 . श्री के.एस. बारिया, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेडाम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2024
2312
जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2024
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कर्महे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-2517- दो-2-53-2022.- श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को दिनांक 11 से 15 मार्च 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 मार्च 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-A-2526-दो-2-75-2018.- श्री बी.पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 11 से 15 मार्च 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 मार्च 2024 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 16 एवं 17 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री बी.पी. शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी.पी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-2519- चार-8-42-1977 भाग-सोलह.- श्री प्रदीप सोनी, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 27 से 28 मार्च 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 से 26 मार्च 2024 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 31 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 30 मार्च 2024 के स्थानीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू.एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप सोनी, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
इन्दौर, दिनांक 13 मार्च 2024 प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-2524-दो-3-127-2009.- श्री राजीव कर्महे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ -ब्यावरा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
क्र. अवकाश-435.- श्री एम.व्ही. आर. बालाजी सर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 25 फरवरी 2024 एवं पश्चात् में दिनांक 3 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
1. दिनांक 18 से 23 मार्च 2024 तक, छह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.व्ही. आर . बालाजी सर्मा, यदि अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर पदस्थ रहते.
2. दिनांक 27 मार्च से 3 अप्रैल 2024 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्वमें दिनांक 24 से 26 मार्च 2024 तक के
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है. अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कर्महे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ -ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.